झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧ शत

27 Ïयेçठ, 1948 (श०)

संÉ या – 379 राँची, बुधवार, 17 जून, 2026 (ई०)

मǑहला, बाल ͪ वकास एवं सामािजक सुर¢ा ͪ वभाग

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अͬ धसूचना

9 माच[, 2023

संÉया- 03/म०स०/Ǒदåयांगता-420/2022-605--Ǒदåयांगजन अͬ धकार अͬ धǓनयम, 2016 कȧ धारा

101 कȧ उपधारा (1) और उपधारा (2) ɮवारा Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖड Ǒदåयांगजन

अͬ धकार Ǔनयमावलȣ, 2018 मɅ Ǔनàनांͩ कत संशोधन करते. है:-

1.

संͯ ¢Üत नाम, ͪ वèता रएवं Ĥारंभ-

i.

यह Ǔनयमावलȣ "झारखÖड Ǒदåयांगजन अͬ धकार (संशोधन) Ǔनयमावलȣ, 2023 कहȣ जाएगी।

ii.

इसका ͪ वèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय मɅ होगा।

iii.

यह Ǔनयमावलȣ अͬ धसूचना Ǔनग[त होने कȧ Ǔतͬ थ से हȣ Ĥवृƣ होगा ।

2.

झारखÖड Ǒदåयांगजन अͬ धकार Ǔनयमावलȣ, 2018 के अÚयाय-2 मɅ सीͧ मत संर¢कता के ǒबंदू पर

Ǔनयम-6 के पæचात् Ǔनयम- 6 (A) एवं 6 (B) Ǔनàनवत् अÛतःèथाͪ पत ͩ कया जाता है अथा[त -

6(A) (1) सीͧ मत संर¢ता- कोई िजला अदालत èवयं अपनी ओर से या ͩ कसी ͪ वकलांगजन ɮवारा आवेदन

पर या ͩ कसी सगे संबंधी ɮवारा या ͪ वकलांगजन के ͧ लए सरकारȣ संगठन या ऐसे पंजीकृत संगठन के ɮवारा

िजसके संर¢ण मɅ ͪ वकलांगजन Ǔनवास कर रहा है, आवेदन दायर ͩ कए जाने पर संबंͬ धत ͪ वकलांग åयिÈत

के परामश[ से उसकȧ ओर से कानूनन बाÚयकारȣ Ǔनण[य लेने के ͧ लए सीͧ मत संर¢कता मंजूर करेगा ।

2

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 17 जून, 2026

(2)

िजला अदालत ͪ वकलांगजन के ͧ लए सीͧ मत संर¢कता Ĥदान करने से पहले èवयं को इस बात

से संतुçट करेगा ͩ क ͪ वकलांगजन èवयं के ͧ लए कानूनी Ǿप मɅ अǓनवाय[ Ǔनण[य करने कȧ

िèथǓत मɅ नहȣं है ।

(3)

िजला अदालत ͪ वकलांगजन कȧ ͪ वͬ धक ¢मता के Ǔनधा[रण हेतु सुनवाई करेगी, इस सुनवाई के

दौरान ͪ वकलांगजन उपिèथत रहेगा, यǑद अपेͯ ¢त होगा अदालत ͪ वकलांगजन कȧ ͪ वͬ धक

¢मता के Ǔनधा[रण हेतु ͪ वशेष£ कȧ सलाह भी ले सकता है।

(4)

उपǓनयम (1) के अंतग[त ǓनयुÈत सीͧ मत संर¢कता कȧ वैधता अवͬ ध Ĥारंभ मɅ तीन वष[ के ͧ

लए होगी, िजसे िजला अदालत ɮवारा आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसी भी िèथǓत हो :

परंतु, िजला अदालत सीͧ मत संर¢कता कȧ वैधता Ĥदान करते समय उसी Ĥͩ Đया का

अनुपालन करेगी जो Ĥारंͧ भक संर¢कता Ĥदान करते समय कȧ जाती है ।

(5)

िजला अदालत सीͧ मत संर¢कता Ĥदान करने के आवदेन ĤािÜत कȧ तारȣख से या सीͧ मत

संर¢कता कȧ आवæयकता कȧ सूचना ĤाÜत होने कȧ Ǔतͬ थ से एकमाह कȧ अवͬ ध के भीतर

Ǔनण[य लेगी: बशतȶ ͩ क सीͧ मत संर¢ण के ǽप मɅ काय[ करने वाले åयिÈत कȧ सहमǓत भी

संर¢ण Ĥदान करने से पहले ĤाÜत कȧ जाएगी ।

िजला अदालत सीͧ मत संर¢कता कȧ वैधता Ĥदान करते समय उसी Ĥͩ Đया का

अनुपालन करेगी जो Ĥारंͧ भक संर¢कता Ĥदान करते समय कȧ जाती है ।

(6)

उÈत सीͧ मत संर¢कता मंजूर करते समय अदालत Ǔनàनांͩ कत वरȣयता Đम मɅ सीͧ मत संर¢ण

ǓनयुÈत करने के ͧ लए उपयुÈत åयिÈत पर ͪ वचार करेगी :-

(क) ͪ वकलांग åयिÈत के माता ͪ पता या वयèक बÍचे;

(ख) सगा भाई या बहन; और

(ग) अÛय सगा संबंधी अथवा देखभाल करने वाला समुदाय का Ĥमुख åयिÈत

(घ) ͩ कसी मामले मɅ यǑद ͪ वकलांगजन के पǐरवार कȧ जानकारȣ ĤाÜत नहȣं कȧ जा सकती है तो

इसके ͧ लए सरकारȣ संगठन का अधी¢क या ͪ वकलांजन को आĮय Ĥदान करने वाले पंजीकृत

संगठन के Ĥभारȣ पर ͪ वचार ͩ कया जाएगा ।

(7)

केवल ऐसे åयिÈत को सीͧ मत संर¢क ǓनयुÈत ͩ कया जाएगा, िजसकȧ आयु 18 वष[ से अͬ धक

हो और िजसे पूव[ मɅ अपराध Ĥͩ Đया संǑहता, 1973 (1974 का 1) मɅ पǐरभाͪ षत ͩ कसी सं£ेय

अपराध का दोषी न ठहराया गया हो ।

(8)

उप-Ǔनयम (1) के अंतग[त ǓनयुÈत सीͧ मत संर¢क ͪ वकलांगजन कȧ ओर से कानूनी Ǿप मɅ

बाÚय कोई भी Ǔनण[य करने से पहले सभी मामलɉ मɅ सàबɮध ͪ वकलांगजन के साथ सलाह

मशͪ वरा करेगा।

(9)

ǓनयुÈत सीͧ मत संर¢क यह सुǓनिæचत करेगा ͩ क ͪ वकलांगजन कȧ ओर से ͩ कए गए कानूनी

ǽप मɅ बाÚय Ǔनण[यउÈत ͪ वकलांग åयिÈत के Ǒहत मɅ होने चाǑहए।

6 (B) अपील Ĥाͬ धकारȣ- Ǔनयम 6 के उपǓनयम (1) के अंतग[त सीͧ मत संर¢क कȧ

ǓनयुिÈत संबंधी िजला अदालत के ͩ कसी भी Ǔनण[य के ͨ खलाफ अपील के ͧ लए अपील Ĥाͬ धकारȣ

उÍच Ûयायालय होगा।

3.

झारखÖड Ǒदåयांगजन अͬ धकार Ǔनयमावलȣ, 2018 के Ǔनयम 43 (क) एवं 43 (घ) को संशोͬ धत करते

हुए Ǔनàन ǽपेण ĤǓतèथाͪ पत ͩ कया जाता है :-

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 17 जून, 2026

3

43 (क) अͬ धǓनयम कȧ धारा -51 के तहत Ǔनदेशक, समाज कãयाण, झारखÖड

Ǒदåयांग åयिÈतयɉ के ͧ लए संèथानɉ के पंजीकरण के ͧ लए स¢म Ĥाͬ धकार होगɅ। Ǒदåयांग åयिÈतयɉ

के ͧ लए संèथा èथाͪ पत करने या बनाए रखने के इÍछुक åयिÈत Ǔनदेशक, समाज कãयाण,

झारखÖड को वांǓछत दèतावेजɉ के साथ आवेदन कर सकते है।

43 (घ) Ǒदåयांगता के ¢ेğ मɅ नये पंजीकरण अÛतग[त Ĥमाणपğ संबंͬ धत िजला के

उपायुÈत ɮवारा Ĥेͪ षत जाँच ĤǓतवेदन के आलोक मɅ समी¢ोपरांत Ǔनदेशक, समाज कãयाण,

झारखÖड ɮवारा Ǒदया जायेगा।

वैसी संèथाएँ जो सरकार ɮवारा अनुदाǓनत / माÛयता ĤाÜत है या भारतीय पुनवा[स

पǐरषद ɮवारा माÛयता ĤाÜत है, उन संèथाओं का Ĥमाणपğ वांǓछत कागजातɉ के स×यापन

पæचाि×नदेशक, समाज कãयाण ɮवारा Ǔनग[त ͩ कया जायेगा।

4.

झारखÖड Ǒदåयांगजन अͬ धकार Ǔनयमावलȣ, 2018 के Ǔनयम 43 (छ) के पæचात् Ǔनयम 43 (ज)

Ǔनàनवत् अÛतःèथाͪ पत ͩ कया जाता है अथा[त-

"43 (ज) स¢म Ĥाͬ धकारȣ के आदेश के ͪ वǽɮध अपील- झारखÖड Ǒदåयांगजन

अͬ धकार Ǔनयमावलȣ 2018 केǓनयम 43 (क) मɅ वͨ ण[त स¢म Ĥाͬ धकारȣ ɮवारा पंजीकरण Ĥमाण

पğ Ĥदान करने से इंकार करने या पंजीकरण Ĥमाण पğ Ǔनरèत करनेके आदेश से असंतुçट कोई भी

åयिÈत ऐसे आदेश कȧ ताǐरख से 3 महȣने के अÛदर सͬ चव, मǑहला, बाल ͪ वकास एवं सामािजक

सुर¢ा ͪ वभाग, झारखÖड को अपील कर सकता है।

5.

झारखÖड Ǒदåयांगजन अͬ धकार Ǔनयमावलȣ, 2018 कȧ अÛय Ǔनयम यथावğ हेगी।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

कृपा नÛद झा,

सरकार के सͬ चव

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

साधारण)

) 379 – 50