झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧ शत

27 Ïयेçठ, 1948 (श०)

संÉ या – 381 राँची, बुधवार, 17 जून, 2026 (ई०)

मǑहला, बाल ͪ वकास एवं सामािजक सुर¢ा ͪ वभाग

-------

संकãप

19 ͧ सतàबर, 2024

ͪ

वषयः- ͧ मशन शिÈत अÛतग[त केÛġ Ĥायोिजत "पालना योजना" के ͩ ĐयाÛवयन कȧ èवीकृǓत।

£ापांकः-07/म०स०-पालना-96/2024-2299-- मǑहलाओं कȧ सुर¢ा एवं सशिÈतकरण हेतु एक समĒ

एवं समेͩ कत योजना "ͧ मशन शिÈत" का ͩ ĐयािÛवत है। इसके तहत् "संबल" तथा सामØय[ घटक काय[Đमɉ

के तहत् ͪ वͧ भÛन योजनाओं के काया[Ûवयन हेतु मǑहला एवं बाल ͪ वकास मंğालय, भारत सरकार के Ǒदशा-

Ǔनदȶशांक WW-23/1/2021-WW, Ǒदनांक- 14.07.2022 के माÚयम से ͪ वèतृत माग[ Ǔनदȶश Ǔनग[त है। भारत

सरकार ɮवारा ͧ मशन शिÈत का संचालन पÛġहवीं ͪ वƣ आयोग कȧ अवͬ ध यथा-वष[-2021-2026 कȧ अवͬ ध

हेतु काया[िÛवत कराया जाना संसूͬ चत है ।

2. पालना (Creche)

(a) मǑहलाओं कȧ ͧ श¢ा और रोजगार पर सरकार कȧ Ǔनरंतर पहल के पǐरणामèवǾप उनके रोजगार

के अवसर बढ़े हɇ, और अͬ धक से अͬ धक मǑहलाएं अब लाभकारȣ रोजगार मɅ हɇ, बढ़ते

औɮयोगीकरण और शहरȣ ͪ वकास के कारण शहरɉ कȧ ओर पलायन बढ़ गया है। ͪ पछले कुछ

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 17 जून, 2026

दशकɉ मɅ एकल पǐरवारɉ मɅ तेजी से वृɮͬ ध देखी गई है। इस Ĥकार, ऐसी कामकाजी मǑहलाओं

के बÍचे, िजÛहɅ पहले काम पर रहने के दौरान पǐरवारɉ से समथ[न ͧ मलता था, अब उÛहɅ डे

केयर सेवाओं कȧ आवæयकता है जो बÍचɉ के ͧ लए गुणवƣापूण[ देखभाल और सुर¢ा Ĥदान

करती हɇ। जो बÍचे अपनी दादȣ-नानी और पǐरवार के अÛय सदèयɉ कȧ सुरͯ ¢त गोद मɅ बड़े

होते थे, उÛहɅ अब असुरͯ ¢त और उपेͯ ¢त वातावरण का सामना करना पड़ रहा है, इसͧ लए

मǑहलाओं को उनकȧ अनुपिèथǓत मɅ अपने बÍचɉ के ͧ लए एक सुरͯ ¢त èथान कȧ आवæयकता

होती है। जब माताएँ काम पर हɉ तो छोटे बÍचɉ को गुणवƣापूण[ देखभाल और अÛय सेवाओं के

मामले मɅ सहायता Ĥदान करना आवæयक हो गया है। छोटे बÍचɉ के ͧ लए Ĥभावी डे केयर

आवæयक और लागत Ĥभावी Ǔनवेश है Èयɉͩ क यह माताओं और छोटे बÍचɉ दोनɉ को सहायता

Ĥदान करता है। उͬ चत डे-केयर सेवाओं कȧ कमी अÈसर मǑहलाओं को बाहर जाकर काम करने

से रोकती है। इसͧ लए, संगǑठत और असंगǑठत दोनɉ ¢ेğɉ मɅ सभी सामािजक-आͬ थ[क समूहɉ के

बीच कामकाजी मǑहलाओं के ͧ लए डे केयर सेवाओं/Đेच कȧ बेहतर गुणवƣा और पहुंच कȧ

त×काल आवæयकता है ।

(b) कामकाजी माताओं को अपने बÍचɉ कȧ उͬ चत देखभाल और सुर¢ा देने मɅ आने वालȣ कǑठनाइयɉ

को Úयान मɅ रखते हुए पालना योजना के माÚयम से डे-केयर Đेच सुͪ वधाएं Ĥदान करने का

Ǔनण[य भारत सरकार ɮवारा ͧ लया गया है। Đेच सेवाएं बाल देखभाल सुͪ वधाओं को औपचाǐरक

Ǿप देती हɇ िजÛहɅ अब तक घरेलू काम का Ǒहèसा माना जाता था ।

(c) पालना का उɮदेæय बÍचɉ के पोषण, èवाèØय और सं£ाना×मक ͪ वकास के ͧ लए एक सुरͯ ¢त

वातावरण Ĥदान करके गुणवƣापूण[ Đेच देखभाल सुͪ वधाओं कȧ त×काल आवæयकता को

संबोͬ धत करना है, िजससे अͬ धक माताओं को लाभकारȣ काय[ करने मɅ स¢म बनाया जा सके।

उपयु[Èत Ĥाथͧ मक उɮदेæय के अलावा, घटक का एक अÛय उɮदेæय योजना ɮवारा Đेच

सुͪ वधाओं कȧ èथापना के संबंध मɅ मातृ×व लाभ अͬ धǓनयम कȧ धारा 11ए मɅ Ǔनधा[ǐरत शतɟ के

अनुपालन कȧ Ǔनगरानी करना शाͧ मल है ।

(d) इस उɮदेæय के ͧ लए Ĥशासी ͪ वभाग ɮवारा राÏय के Įम, Ǔनयोजन Ĥͧ श¢ण एवं कौशल ͪ वकास ͪ

वभाग, झारखÖड के साथ ͧ मलकर एक एिÜलकेशन/पोट[ल होèट ͩ कया जायेगा, ताͩ क ĤǓतçठानɉ

को पोट[ल पर पंजीकरण करने और Đेच के संबंध मɅ ͪ ववरण Ĥèतुत करने कȧ सुͪ वधा ͧ मल

सके। कम[चाǐरयɉ को मातृ×व लाभ अͬ धǓनयम कȧ धारा 21 के तहत Ǔनधा[ǐरत Ĥावधानɉ के

अनुसार दंडा×मक कार[वाई करने के ͧ लए ĤǓतçठानɉ ɮवारा गैर-अनुपालन कȧ ǐरपोट[ करने मɅ

स¢म बनाने के ͧ लए पोट[ल मɅ Ĥावधान शाͧ मल करने कȧ भी पǐरकãपना कȧ गई है ।

(e) लɇͬ गक समानता को बढ़ावा देने और मǑहलाओं को सशÈत बनाने के ͧ लए ͪ वͧ भÛन अͬ धǓनयम

और Ǔनयम Đेच सुͪ वधाओं को अǓनवाय[ करते हɇ। मातृ×व लाभ अͬ धǓनयम (संशोधन)

अͬ धǓनयम, 2017 कȧ धारा 11 ए के अनुसार 50 या अͬ धक कम[चाǐरयɉ वाले ĤǓतçठानɉ मɅ Đेच

कȧ आवæयकता होती है, जो पुǽषɉ और मǑहलाओं दोनɉ के ͧ लए उपलÞध है। इसके अǓतǐरÈत

फैÈटरȣ अͬ धǓनयम, 1948 कȧ धारा 48 के अनुसार 30 से अͬ धक मǑहला Įͧ मकɉ वालȣ

फैÈटǐरयɉ के ͧ लए Đेच सुͪ वधाओं को अǓनवाय[ करती है। बागान Įम अͬ धǓनयम और महा×मा

गांधी राçĚȣय Ēामीण रोजगार गारंटȣ अͬ धǓनयम, 2005 भी Ǔनयोिजत मǑहलाओं कȧ संÉया के

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 17 जून, 2026

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आधार पर Đेच Ĥावधान Ǔनधा[ǐरत करते हɇ। इसके अलावा कंपनी अͬ धǓनयम, 2013 कȧ अनुसूची

VII ǓनǑद[çट करती है ͩ क कंपǓनयां लɇͬ गक समानता को बढ़ावा देने और मǑहलाओं को सशÈत

बनाने के ͧ लए गǓतͪ वͬ धयां चला सकती है ।

3. वͨ ण[त पǐरĤेêय मɅ योजना का ͩ ĐयाÛवयन Ǔनàनवत् ͩ कया जायेगा:-

(i) केÛġ Ĥायोिजत ͧ मशन शिÈत के तहत् पालना योजना का काया[Ûवयन अगले आदेश तक के ͧ

लए संचालन ͩ कया जायेगा ।

(ii) योजना का ͩ ĐयाÛवयन मǑहला एवं बाल ͪ वकास मंğालय, भारत सरकार से माग[Ǔनदȶशांक- WW–

23/1/2021–WW, Ǒदनांक- 14.07.2022 एवं समय-समय पर ĤाÜत Ǒदशा Ǔनदȶशɉ के आलोक मɅ

के अनुपालन मɅ ͩ कया जायेगा ।

(iii) आंगनबाड़ी-सह-Đेच का संचालन, बÍचɉ कȧ देखभाल, वèतु कȧ उपलÞधता, èवाèØय एवं पोषण,

Đेच कͧ म[यɉ के काय[ एवं िजàमेवारȣ तथा Đेच से संबंͬ धत सभी ǐरकाड[ सǑहत अÛय काय[ भारत

सरकार ɮवारा जारȣ माग[-Ǔनदȶͧ शका के अनुसार ͩ कया जायेगा ।

(iv) योजना के तहत, सेवाओं का एक एकȧकृत पैकेज, जैसे नींद कȧ सुͪ वधा सǑहत डे केयर सुͪ वधाएं,

3 साल से कम उĨ के बÍचɉ के ͧ लए Ĥारंͧ भक ͪ वकास और 3 से 6 साल के बÍचɉ के ͧ लए

Ĥी-èकूल ͧ श¢ा, पूरक पोषण (èथानीय Ǿप से ĤाÜत ͩ कया जाना है), ͧ मशन पोषण 2.0 के साथ ͪ

वकास Ǔनगरानी और èवाèØय जांच और टȣकाकरण Ĥदान ͩ कया जाएगा ।

(v) Đेच सुͪ वधा 6 महȣने से 6 वष[ कȧ आयु के बÍचɉ को Ĥदान कȧ जाएगी। आदश[ Ǿप से Đेच

सुͪ वधा मɅ बÍचɉ कȧ संÉया 25 से अͬ धक नहȣं होगी। Đेच काय[कता[ओं के ͧ लए Ûयूनतम

योÊयता बारहवीं क¢ा (इंटरमीͫ डएट) और Đेच सहायकɉ के ͧ लए दसवीं क¢ा (मैǑĚकुलेशन)

होगी। यǑद इन योÊयताओं वाला कोई उपयुÈत åयिÈत उपलÞध नहȣं है, तो राÏय सरकार ɮवारा

छूट दȣ जा सकती है। हालाँͩ क, ͩ कसी भी मामले मɅ, काय[कƣा[ओं और सहायकɉ के ͧ लए योÊयता

Đमशः दसवीं और सातवीं क¢ा से कम नहȣं हो सकती है। ǓनयुिÈत के समय दोनɉ Įेͨ णयɉ के ͧ

लए आयु सीमा 18-35 वष[ होनी चाǑहए। देखभाल के मानकɉ को बनाए रखने के ͧ लए भारत

सरकार ɮवारा अलग से एसओपी जारȣ ͩ कया गया है ।

(vi) Đेच एक सुरͯ ¢त èथान पर िèथत होगा जो èवागत योÊय और बÍचɉ के अनुकूल हो। बÍचɉ

के घरɉ के पास या माताओं के काम के èथान के पास (दूरȣ 1/2 - 1 ͩ कमी पर) Đेच बनाना

आदश[ है ताͩ क अपने बÍचɉ को èतनपान कराने वालȣ माताएं अपने बÍचɉ को दूध ͪ पलाने के ͧ

लए आसानी से आ सकɅ । आपातकालȣन िèथǓत मɅ माता-ͪ पता से संपक[ ͩ कया जा सकता है,

और बÍचे को घर से लेना, लाना या भेजना आसान रहे। यǑद कोई बÍचा लंबे समय तक

अनुपिèथत रहता है तो Đेच काय[कता[ èवयं जाकर उसके घर जाकर बÍचे के बारे मɅ जानकारȣ

ĤाÜत करेगा। जहां तक संभव हो Đेच का वातावरण बÍचे के घर के वातावरण के समान होगा

और समुदाय कȧ जीवनशैलȣ को भी ĤǓतǒबंǒबत करेगा ।

4

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 17 जून, 2026

(vii) ͧ मशन पोषण 2.0 के अनुǾप आंगनवाड़ी कɅ ġɉ पर Đेच सुͪ वधा Ĥदान कȧ जाएगी। कɅ ġ मɅ जगह

का उपयोग बहुउɮदेæयीय तरȣके से ͩ कया जा सकता है, उदाहरण के ͧ लए, खेल के ¢ेğ को कुछ

दरȣ और चटाई ǒबछाकर बÍचɉ के ͧ लए अèथायी सोने कȧ जगह मɅ पǐरवǓत[त ͩ कया जा सकता

है। इससे बÍचɉ के ͪ वकास को बढ़ावा देने के ͧ लए गǓतͪ वͬ धयɉ के आयोजन मɅ सुͪ वधा होगी।

गͧ म[यɉ मɅ, बाहरȣ èथान मɅ साफ और सुरͯ ¢त छायादार ¢ेğ हो सकता है ।

(viii) यǑद कोई आंगनबाड़ी सह Đेच एक हȣ पǐरसर मɅ नहȣं है, तो बÍचɉ कȧ उͬ चत देखभाल के ͧ लए

पया[Üत कमरा, रसोईघर, शौचालय, पानी कȧ सुͪ वधा, खेल का मैदान आǑद उपलÞध/åयवèथा

कराई जायेगी। सुबह के नाæते, दोपहर के भोजन और दोपहर के नाæते के ͧ लए सभी पोषण

संबंधी सहायता संबɮध/Mother आंगनबाड़ी केÛġ के माÚयम से Ĥदान कȧ जाएगी। Đेच हेãपर,

Đेच काय[कƣा[ कȧ मदद से भोजन तैयार करेगा और पǐरसर कȧ उͬ चत èवÍछता बनाए रखेगा।

हालॉͩ क, राÏय èथानीय आवæयकताओं के अनुसार अपने काय[ को पǐरभाͪ षत कर सकते हɇ। ͪ

वकास Ǔनगरानी, टȣकाकरण, èवाèØय जांच और ͩ कसी भी आंगनबाड़ी केÛġ मɅ दȣ जाने वालȣ

अÛय सभी सुͪ वधाएं और सहायता कȧ åयवèथा भी संबɮध/Mother आंगनबाड़ी केÛġɉ ɮवारा

कȧ जाएगी। संबɮध/Mother आंगनबाड़ी केÛġ कȧ आंगनबाड़ी काय[कता[ उपरोÈत सभी

åयवèथाओं के ͧ लए िजàमेदार होगी और Đेच हेãपर आंगनबाड़ी सह Đेच केÛġɉ मɅ उपरोÈत

सभी सुͪ वधाओं कȧ åयवèथा करने मɅ उसकȧ सहायता करेगी ।

(ix) कɅ ġ èवÍछ, अÍछȤ रोशनी वाला और पया[Üत वɅǑटलेशन वाला होगा। Đेच मɅ जहां ǒबजलȣ कȧ

आपूǓत[ उपलÞध है, वहां एक पंखा भी लगाया जाएगा। यǑद ͪ वɮयुत आपूǓत[ अǓनयͧ मत/नहȣं है;

इÛवट[र/सौर उजा[ लगाने का Ĥावधान ͩ कया जाएगा। कɅ ġ मɅ सुरͯ ¢त एवं Ǔनयͧ मत पेयजल कȧ

सुͪ वधा होनी चाǑहए। इसके ͧ लए कɅ ġ एक वाटर ͩ फãटर/Üयूरȣफायर èथाͪ पत करेगा, िजसे

Ǔनयͧ मत Ǿप से साफ ͩ कया जाना चाǑहए। िजन èथानɉ पर पानी कȧ कमी है, वहां पानी के

भंडारण कȧ पया[Üत åयवèथा कȧ जाएगी। आदश[ Ǿप से 300 लȣटर ¢मता का एक टɇक

èथाͪ पत ͩ कया जाएगा ।

(x) कɅ ġ मɅ बÍचɉ कȧ सुर¢ा को Úयान मɅ रखते हुए ͪ वशेष आवæयकता वाले बÍचɉ सǑहत बाल

अनुकूल शौचालय उपलÞध होगा। पानी कȧ सुͪ वधा, साबुन, साफ कपड़ा/तौͧ लया, कचरा ǒबन,

Ǔनचले èतर पर वॉश बेͧ सन/ͧ संक और एक Ǔनकास पंखा के साथ एक èवÍछ, बÍचɉ के अनुकूल

शौचालय कɅ ġ का Ǒहèसा होगा। पानी का नल ऐसी ऊंचाई पर लगाया जाएगा, िजसका उपयोग

बÍचे èवतंğ Ǿप से कर सकɅ । Đेच मɅ ͩ फनाइल, कȧटाणुनाशक, झाड़ू और Ħश, कूड़ेदान, कचरा ͫ

डÞबे आǑद जैसी सफाई सामĒी कȧ Ǔनयͧ मत आपूǓत[ होगी। Đेच मɅ सेवाओं मɅ सुधार और

èवÍछता कȧ िèथǓत बनाए रखने के ͧ लए Ǔनयͧ मत पय[वे¢ण ͩ कया जाएगा ।

(xi) ͧमशन पोषण 2.0/मÚयाéन भोजन योजना के तहत बÍचɉ को Ǒदए जाने वाले भोजन मɅ सरकार

ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ǑदशाǓनदȶशɉ के अनुसार पया[Üत पोषण मूãय होगा। चूंͩ क बÍचा Đेच मɅ सात से

साढ़े सात घंटे तक रहता है, इसͧ लए तीन भोजन यानी सुबह मɅ एक नाæता, दोपहर के आसपास

एक भोजन (गम[ पका हुआ) और शाम मɅ एक नाæता Ĥदान ͩ कया जायेगा। आवæयकता पड़ने

पर छोटे बÍचɉ को दूध उपलÞध कराया जायेगा। बÍचɉ को ĤǓतǑदन Ǒदये जाने वाले भोजन मɅ ͪ

वͪ वधता होगी। भोजन, ͧ शशुओं और बÍचɉ दोनɉ कȧ आवæयकताओं के अनुकूल होगा। इसके

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 17 जून, 2026

5ͧ

लए, काय[कता[ को 6 वष[ से कम उĨ के बÍचɉ के ͧ लए उपयुÈत पौिçटक तैयाǐरयɉ के बारे मɅ

Ĥͧ शͯ ¢त और संवेदनशील बनाया जाएगा और उÛहɅ उͬ चत देखभाल और èवÍछता के साथ

खाना बनाना होगा ।

(xii) कɅ ġ मɅ खाना पकाने कȧ पया[Üत सुͪ वधाएं, खाना पकाने के बत[न, बÍचɉ को ͨ खलाने के ͧ लए

बत[न उपलÞध हɉगे, िजÛहɅ उपयोग से पहले और बाद मɅ साफ ͩ कया जाएगा। दुघ[टनाओं से

बचने के ͧ लए खाना पकाने का ¢ेğ ऐसे èथान पर होगा जो बÍचɉ के गǓतͪ वͬ ध ¢ेğ से दूर हो।

खाना पकाने के बुǓनयादȣ उपकरण जैसे èटोव, गैस ͧ सलɅडर या पारंपǐरक चूãहा; भोजन

उपकरण; भंडारण ͫ डÞबे और बÈसे उपलÞध ͩ कया जायेगा और सुरͯ ¢त Ǿप से रखा जाएगा ।

(xiii) Đेच मɅ पंजीकृत सभी बÍचɉ कȧ èवाèथय जांच ĤǓत Ǔतमाहȣ कम से कम एक बार सरकारȣ

अèपतालɉ के पंजीकृत ͬ चͩ क×सक/डॉÈटरɉ ɮवारा कȧ जायेगी। कɅ ġ को हर समय बुǓनयादȣ

Ĥाथͧ मक ͬ चͩ क×सा और दवा ͩ कट से सुसिÏजत होगा, िजसमɅ बुखार, शरȣर मɅ दद[, उãटȣ, खांसी

और सदȹ, दèत, कान मɅ दद[, आंखɉ मɅ संĐमण, पेट मɅ दद[, कृͧ म संĐमण आǑद जैसी सामाÛय

बीमाǐरयɉ के ͧ लए बाल ͬ चͩ क×सा दवाएं शाͧ मल हɉ। मामूलȣ चोटɉ के ͧ लए बɇड-एɬस/पɪǑटयां,

Ǿई और कȧटाणुनाशक, ओआरएस पैकेट, कɇ ची, थमा[मीटर और एंटȣसेिÜटक मलहम भी दवा ͩ कट

का Ǒहèसा होगा ।

(xiv) èथान के आधार पर Đेच का समय लचीला होना चाǑहए। ¢ेğ कȧ अͬ धकांश माताओं के काय[

शेɬयूल के अनुसार महȣने मɅ 26 Ǒदन और ĤǓत Ǒदन साढ़े सात (7-1/2) घंटे खुले रहɅगे ।

(xv) Įम एवं रोजगार मंğालय, भारत सरकार ने मातृ×व लाभ अͬ धǓनयम मɅ एक संशोधन

अͬ धसूͬ चत ͩ कया है िजसमɅ कहा गया है ͩ क पचास या अͬ धक कम[चाǐरयɉ वाले Ĥ×येक

ĤǓतçठान मɅ Đेच कȧ सुͪ वधा होगी ।

4. सामØय[ अÛतग[त योजना का काया[Ûवयन केÛġ एवं राÏय सरकार कȧ 60:40 अनुपात कȧ भागेदारȣ

के साथ कȧ जाएगी, अथा[त् 60% भागेदारȣ केÛġ सरकार कȧ होगी एवं 40% राÏय सरकार कȧ होगी ।

5. योजनाÛतग[त संचाͧ लत पालना केÛġɉ मɅ Ǔनàन वͨ ण[त मानव संसाधन कȧ åयवèथा कȧ जायेगीः-

a.

Human Resource @ Every Palna

Sl.

Position

No. of

Posts

Consolidated

Remuneration/month/staff

Annual Expenditure

(Rs.)

1

2

3

4

5=(col 3* col 4*12)

1.

Creche Worker

01

5500

66000

2.

Creche Helpers

01

3000

36000

3.

Docotor Visit per Quarter or

need basis

01

Through ICDS

Aanganwadi Cum Crech

4.

Aanganwadi Worker

01

1500

18000

5.

Aanganwadi Helpers

01

750

9000

Total

05

10750

129000

b.

आंगनबाड़ी केÛġɉ मɅ काय[रत सेͪ वका एवं सहाǓयका से Đमशः Aanganwadi Worker तथा

Aanganwadi Helpers का काय[ ͧ लया जायेगा। Đेच वक[ र तथा Đेच हेãपर कȧ सेवा वाéयİोत से

ĤाÜत कȧ जायेगी। कͧ म[यɉ कȧ सेवा Outsource करने वालȣ संèथाओं का Ǔनͪ वदा के माÚयम से

6

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 17 जून, 2026

चयन कर उनसे उपयु[Èत कͧ म[यɉ को Outsource ͩ कया जायेगा। उÈत काय[ के ͪ वǽɮध कंͫ डका- 5

(a) मɅ अंͩ कत मानदेय भुगतेय होगा ।

एतɮ हेतु इन सेवाओं संबंधी Đय एवं आपूǓत[ राÏय सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत Ĥͩ Đयाओं एवं

ĤावधाǓनत Ǔनयमɉ के अनुपालन मɅ ĤाÜत ͩ कया जायेगा ।

c.

कͧ म[यɉ कȧ सेवा Outsource करने वालȣ एजेिÛसयɉ को भुगतेय वèतु एवं सेवा कर (GST), जो

उपयु[Èत आकͧ लत åयय के अǓतरेक होगी, कȧ भुगतान तदेन Ĥभावी दर पर राÏय मद (100%) से

कȧ जायेगी ।

यɮयͪ प योजना का काया[Ûवयन SNA Module के अनुपालन मɅ कराई जायेगी, अतएव राÏय मद

से कȧ जाने वालȣ एतɮ अǓतरेक åयय का X-Flagging कर åयय कराई जायेगी। एतɮ संबंधी भारत

सरकार एवं राÏय सरकार के माग[Ǔनदȶशɉ के अनुपालन मɅ कार[वाई कȧ जायेगी ।

d.

योजना का काया[Ûवयन SNA मापदंडɉ के आलोक मɅ ͩ कया जायेगा। योजना का काया[Ûवयन

संबंधी समय-समय पर भारत सरकार एवं राÏय सरकार ɮवारा Ǔनग[त Ǒदशा-Ǔनदȶशɉ के अनुपालन मɅ

कराया जायेगा ।

6. उपयु[Èत पदɉ पर ǓनयुिÈत हेतु अह[ता एवं अनुभव Ǔनàनवत् होगा :-

SI.

Name of Post

Qualification & Experience

1-

Creche Worker

i.

The minimum qualification should be Class XII (intermediate).

ii. In case any suitable person with thisqualifications is not available, relaxation

may be given by the State Government/District Administration. However, in

any case, the qualifications may not be less than Class X.

iii. The age limit will be 35 years at the time of engagement.

2-

Creche Helpers

i.

The minimum qualification should be Class X (Matriculation).

ii. In case any suitable person with these qualifications is not abailable,

relaxation may be given by the State Government/District Administration.

However, in any case, the qualification may not be less than Class VII.

iii. The age limit will be 35 years at the time of engagement.

3-

Doctor Visit per

Quarter or need

basis

Can be outsourced to any doctor having medical degree from a Government

recognized institution on per visit/per person honorarium basis.

Aanganwadi Cum Crech

4-

Aanganwadi

Worker

i.

The minimum qualification should be Class XII (intermediate).

ii. In case any suitable person with this qualification is not available, relaxation

may be given by the State Government/ District Administration. However, in

any case, the qualifications may not be less than Class X.

iii. The age limit will be 35 years at the time of engagement.

5-

Aanganwadi

Helpers

i.

The minimum qualification should be Class X (Matriculation).

ii. In case any suitable person with this qualification is not available, relaxation

may be given by the State Government/ District Administration. However, in

any case, the qualifications may not be less than Class VII.

iii. The age limit will be 35 years at the time of engagement.

7. उपयु[Èत पदɉ संबंधी सेवाओं कȧ Đय एवं आपूͪ ƣ[ ĤािÜत के Đम मɅ सेवा Ĥदाता एजेिÛसयɉ को

सेवा शुãक इ×याǑद का भुगतान राÏय सरकार के Ǔनयमɉ/Ĥावधानɉ के आलोक मɅ भुगतेय होगा। Đय एवं

आपूͪ ƣ[ Ĥͩ Đया के Đम मɅ एतɮ संबंधी शुãक ǓनयोÈता एवं सेवा Ĥदाता कàपǓनयɉ के मÚय Negotiable हɉगे

ताͩ क इस मद पर åयय अãपतम हो ।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 17 जून, 2026

7

एतɮ शुãक सǑहत कͧ म[यɉ के पाǐरĮͧ मकȧ पर अͬ धकतम åयय कंͫ डका-5 (a) के तहत् होगा।

8. उपयु[Èत सभी पद पूण[ ǽप से अèथाई एवं योजना अवͬ ध तक हɉगे। योजना समापन अथवा भारत

सरकार/राÏय सरकार के ͩ कसी Ĥकार के संशोधन पर पद कȧ ĤकृǓत, सृिजत संÉया, पाǐरĮͧ मकȧ भुगतान

सǑहत अÛय शƣɏ यथा समाÜत/संशोͬ धत हɉगे। एतɮ Đम मɅ सेवा Ǔनयͧ मतीकरण संबंधी आपूͪ ƣ[कƣा[ओं/

कͧ म[यɉ के ͩ कसी Ĥकार का दावा अमाÛय होगा ।

9. योजनाÛतग[त संचाͧ लत इन केÛġɉ के सुचाǾ काया[Ûवयन पर åयय Ǔनàनवत् कȧ जायेगी:-

a.

Costing Norms for each Palna]

(राͧ श ǽ0 मɅ)

Sl.

Item Head

Monthly Proposed Cost

Norms

Annual Cost

1.

One Time Establishment Cost

50000

Total

50000

1.

Anganwadi Worker Allowance

1500

18000

2.

Anganwadi Helper Allowance

750

9000

3.

Honorarium for Creche Worker

5500

66000

4.

Honorarium for Creche Helper

3000

36000

5.

Additional Supplementary Nutrition

4375

52500

6.

ECCE Study Material

625

7500

7.

Doctor Visit

Through ICDS

8.

Rent Component

10000

120000

9.

Yearly grant for replacement/

purchase of equipment/sports

material

10000

10.

Creche Worker and Helper Training

Through

ICDS/NIPCCD

11.

Medical kit

1000

12.

Other Expenses

1300

15600

Total

27050

335600

8

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 17 जून, 2026

10. भारत सरकार ɮवारा कुल 1024 आँगनबाड़ी-सह-Đेच कȧ èवीकृǓत Ĥदान कȧ गई है, िजसकȧ åयय ͪ

ववरणी Ǔनàनवत् है :-

(राͧ श ǽ0 मɅ)

Đ०

िजला का नाम

आँगनबाड़ी केÛġɉ

कȧ संÉया

One time Establishment

cost for 1024 Palna

C * 50000

vkaxuckM+h&lg&Øsp ds

lapkyu ij okf"kZd O;;

C * 335600

a

b

c

d

e

1.

बोकारो

119

5950000

39936400

2.

चतरा

23

1150000

7718800

3.

देवघर

100

5000000

33560000

4.

धनबाद

100

5000000

33560000

5.

दुमका

22

1100000

7383200

6.

पूवȸͧ संहभूम

100

5000000

33560000

7.

गढ़वा

24

1200000

8054400

8. ͬ

गरȣडीह

102

5100000

34231200

9.

गोɬडा

28

1400000

9396800

10.

गुमला

31

1550000

10403600

11.

हजारȣबाग

32

1600000

10739200

12.

जामताड़ा

22

1100000

7383200

13.

खूँटȣ

27

1350000

9061200

14.

कोडरमा

22

1100000

7383200

15.

लातेहार

23

1150000

7718800

16.

लोहरदगा

26

1300000

8725600

17.

पाकुड़

22

1100000

7383200

18.

पलामू

22

1100000

7383200

19.

रामगढ़

14

700000

4698400

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 17 जून, 2026

9

20.

राँची

100

5000000

33560000

21.

सरायकेला-खरसावाँ

22

1100000

7383200

22. ͧ

समडेगा

21

1050000

7047600

23.

पिæचमीͧ

संहभूम

32

1100000

7383200

कुल

1024

51200000

343654400

कुलåयय(d+e)

Rs. 39,48,54,400

11. िजलɉ के उपायुÈत ɮवारा संबंͬ धत ͧ सͪ वल सज[न से समÛवय èथाͪ पत कर िजले के आंगनबाड़ी

सह Đेच मɅ ͬ चͩ क×सक का दौरा उपलÞध कराया जायेगा ।

12. केÛġ सरकार ɮवारा भͪ वçय मɅ यǑद केÛġांश मɅ पǐरवƣ[न ͩ कया जाता है तो पǐरवƣ[न के

फलèवǽप राजकोष पर पड़ने वाले åयय-भार के आलोक मɅ ͪ वƣ ͪ वभाग कȧ सहमǓत ĤाÜत कर योजना का

संचालन कराया जायेगा ।

13. भͪ वçय मɅ गुणोƣर åयवèथा ĤǓतèथापन हेतु उपयु[Èत Ĥावधानɉ मɅ ͪ वƣ ͪ वभागीय सहमǓत से

सकारा×मक संशोधन ͩ कया जा सकेगा ।

14. योजना काया[Ûवयन हेतु वƣ[मान ͪ वƣीय वष[ 2024-25 मɅ केÛġांश अधीन ǽ॰ 3,26,98,000/- तथा

राÏयांश अधीन ǽ॰ 2,17,98,000/- अथा[त् कुल ǽ॰ 5,44,96,000/- का बजटȣय उपबंध ĤाÜत है। शेष राͧ श का

उपबंध आगामी अनुपूरक के माÚयम से कȧ जायेगी ।

15. योजना काया[Ûवयन पर åयय हेतु राͧ श कȧ Ǔनकासी केÛġांश, राÏयांश एवं अǓतरेक åयय अंश

(ǓनǑद[çट Flagging के) के Ǔनàनवत् शीषɟ:-

(क) जनजातीय ¢ेğीय उपयोजना- बजट उपबंध के मुÉय शीष[-2235-सामािजक सुर¢ा तथा कãयाण,

उपमुÉय शीष[-02-समाज कãयाण, लघु शीष[ -796-जनजातीय ¢ेğीय उपयोजना, उपशीष[-AI नेशनल Đेच

èकȧम;

16. राÏय योजना Ĥाͬ धकृत सͧ मǓत ɮवारा Ĥदƣ सशƣ[ सहमǓत के आलोक मɅ ͪ वभाग ɮवारा योजना

के ͩ ĐयाÛवयन के ͧ लए आगामी समय मɅ आवæयकतानुǽप समुͬ चत बजटȣय Ĥावधान हेतु आवæयक कार[वाई

कȧ जायेगी ।

17. इस पर राÏय मंǒğपǐरषद कȧ Ǒदनांक- 06.09.2024 कȧ बैठक कȧ मद संÉया-09 मɅ èवीकृǓत

Ĥदान कȧ गई है ।

18. यह संकãप Ǔनग[त होने कȧ Ǔतͬ थ से Ĥभावी होगा ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के सͬ चव

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 381 – 50