झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧ शत
27 Ïयेçठ, 1948 (श०)
संÉ या – 381 राँची, बुधवार, 17 जून, 2026 (ई०)
मǑहला, बाल ͪ वकास एवं सामािजक सुर¢ा ͪ वभाग
-------
संकãप
19 ͧ सतàबर, 2024
ͪ
वषयः- ͧ मशन शिÈत अÛतग[त केÛġ Ĥायोिजत "पालना योजना" के ͩ ĐयाÛवयन कȧ èवीकृǓत।
£ापांकः-07/म०स०-पालना-96/2024-2299-- मǑहलाओं कȧ सुर¢ा एवं सशिÈतकरण हेतु एक समĒ
एवं समेͩ कत योजना "ͧ मशन शिÈत" का ͩ ĐयािÛवत है। इसके तहत् "संबल" तथा सामØय[ घटक काय[Đमɉ
के तहत् ͪ वͧ भÛन योजनाओं के काया[Ûवयन हेतु मǑहला एवं बाल ͪ वकास मंğालय, भारत सरकार के Ǒदशा-
Ǔनदȶशांक WW-23/1/2021-WW, Ǒदनांक- 14.07.2022 के माÚयम से ͪ वèतृत माग[ Ǔनदȶश Ǔनग[त है। भारत
सरकार ɮवारा ͧ मशन शिÈत का संचालन पÛġहवीं ͪ वƣ आयोग कȧ अवͬ ध यथा-वष[-2021-2026 कȧ अवͬ ध
हेतु काया[िÛवत कराया जाना संसूͬ चत है ।
2. पालना (Creche)
(a) मǑहलाओं कȧ ͧ श¢ा और रोजगार पर सरकार कȧ Ǔनरंतर पहल के पǐरणामèवǾप उनके रोजगार
के अवसर बढ़े हɇ, और अͬ धक से अͬ धक मǑहलाएं अब लाभकारȣ रोजगार मɅ हɇ, बढ़ते
औɮयोगीकरण और शहरȣ ͪ वकास के कारण शहरɉ कȧ ओर पलायन बढ़ गया है। ͪ पछले कुछ
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दशकɉ मɅ एकल पǐरवारɉ मɅ तेजी से वृɮͬ ध देखी गई है। इस Ĥकार, ऐसी कामकाजी मǑहलाओं
के बÍचे, िजÛहɅ पहले काम पर रहने के दौरान पǐरवारɉ से समथ[न ͧ मलता था, अब उÛहɅ डे
केयर सेवाओं कȧ आवæयकता है जो बÍचɉ के ͧ लए गुणवƣापूण[ देखभाल और सुर¢ा Ĥदान
करती हɇ। जो बÍचे अपनी दादȣ-नानी और पǐरवार के अÛय सदèयɉ कȧ सुरͯ ¢त गोद मɅ बड़े
होते थे, उÛहɅ अब असुरͯ ¢त और उपेͯ ¢त वातावरण का सामना करना पड़ रहा है, इसͧ लए
मǑहलाओं को उनकȧ अनुपिèथǓत मɅ अपने बÍचɉ के ͧ लए एक सुरͯ ¢त èथान कȧ आवæयकता
होती है। जब माताएँ काम पर हɉ तो छोटे बÍचɉ को गुणवƣापूण[ देखभाल और अÛय सेवाओं के
मामले मɅ सहायता Ĥदान करना आवæयक हो गया है। छोटे बÍचɉ के ͧ लए Ĥभावी डे केयर
आवæयक और लागत Ĥभावी Ǔनवेश है Èयɉͩ क यह माताओं और छोटे बÍचɉ दोनɉ को सहायता
Ĥदान करता है। उͬ चत डे-केयर सेवाओं कȧ कमी अÈसर मǑहलाओं को बाहर जाकर काम करने
से रोकती है। इसͧ लए, संगǑठत और असंगǑठत दोनɉ ¢ेğɉ मɅ सभी सामािजक-आͬ थ[क समूहɉ के
बीच कामकाजी मǑहलाओं के ͧ लए डे केयर सेवाओं/Đेच कȧ बेहतर गुणवƣा और पहुंच कȧ
त×काल आवæयकता है ।
(b) कामकाजी माताओं को अपने बÍचɉ कȧ उͬ चत देखभाल और सुर¢ा देने मɅ आने वालȣ कǑठनाइयɉ
को Úयान मɅ रखते हुए पालना योजना के माÚयम से डे-केयर Đेच सुͪ वधाएं Ĥदान करने का
Ǔनण[य भारत सरकार ɮवारा ͧ लया गया है। Đेच सेवाएं बाल देखभाल सुͪ वधाओं को औपचाǐरक
Ǿप देती हɇ िजÛहɅ अब तक घरेलू काम का Ǒहèसा माना जाता था ।
(c) पालना का उɮदेæय बÍचɉ के पोषण, èवाèØय और सं£ाना×मक ͪ वकास के ͧ लए एक सुरͯ ¢त
वातावरण Ĥदान करके गुणवƣापूण[ Đेच देखभाल सुͪ वधाओं कȧ त×काल आवæयकता को
संबोͬ धत करना है, िजससे अͬ धक माताओं को लाभकारȣ काय[ करने मɅ स¢म बनाया जा सके।
उपयु[Èत Ĥाथͧ मक उɮदेæय के अलावा, घटक का एक अÛय उɮदेæय योजना ɮवारा Đेच
सुͪ वधाओं कȧ èथापना के संबंध मɅ मातृ×व लाभ अͬ धǓनयम कȧ धारा 11ए मɅ Ǔनधा[ǐरत शतɟ के
अनुपालन कȧ Ǔनगरानी करना शाͧ मल है ।
(d) इस उɮदेæय के ͧ लए Ĥशासी ͪ वभाग ɮवारा राÏय के Įम, Ǔनयोजन Ĥͧ श¢ण एवं कौशल ͪ वकास ͪ
वभाग, झारखÖड के साथ ͧ मलकर एक एिÜलकेशन/पोट[ल होèट ͩ कया जायेगा, ताͩ क ĤǓतçठानɉ
को पोट[ल पर पंजीकरण करने और Đेच के संबंध मɅ ͪ ववरण Ĥèतुत करने कȧ सुͪ वधा ͧ मल
सके। कम[चाǐरयɉ को मातृ×व लाभ अͬ धǓनयम कȧ धारा 21 के तहत Ǔनधा[ǐरत Ĥावधानɉ के
अनुसार दंडा×मक कार[वाई करने के ͧ लए ĤǓतçठानɉ ɮवारा गैर-अनुपालन कȧ ǐरपोट[ करने मɅ
स¢म बनाने के ͧ लए पोट[ल मɅ Ĥावधान शाͧ मल करने कȧ भी पǐरकãपना कȧ गई है ।
(e) लɇͬ गक समानता को बढ़ावा देने और मǑहलाओं को सशÈत बनाने के ͧ लए ͪ वͧ भÛन अͬ धǓनयम
और Ǔनयम Đेच सुͪ वधाओं को अǓनवाय[ करते हɇ। मातृ×व लाभ अͬ धǓनयम (संशोधन)
अͬ धǓनयम, 2017 कȧ धारा 11 ए के अनुसार 50 या अͬ धक कम[चाǐरयɉ वाले ĤǓतçठानɉ मɅ Đेच
कȧ आवæयकता होती है, जो पुǽषɉ और मǑहलाओं दोनɉ के ͧ लए उपलÞध है। इसके अǓतǐरÈत
फैÈटरȣ अͬ धǓनयम, 1948 कȧ धारा 48 के अनुसार 30 से अͬ धक मǑहला Įͧ मकɉ वालȣ
फैÈटǐरयɉ के ͧ लए Đेच सुͪ वधाओं को अǓनवाय[ करती है। बागान Įम अͬ धǓनयम और महा×मा
गांधी राçĚȣय Ēामीण रोजगार गारंटȣ अͬ धǓनयम, 2005 भी Ǔनयोिजत मǑहलाओं कȧ संÉया के
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आधार पर Đेच Ĥावधान Ǔनधा[ǐरत करते हɇ। इसके अलावा कंपनी अͬ धǓनयम, 2013 कȧ अनुसूची
VII ǓनǑद[çट करती है ͩ क कंपǓनयां लɇͬ गक समानता को बढ़ावा देने और मǑहलाओं को सशÈत
बनाने के ͧ लए गǓतͪ वͬ धयां चला सकती है ।
3. वͨ ण[त पǐरĤेêय मɅ योजना का ͩ ĐयाÛवयन Ǔनàनवत् ͩ कया जायेगा:-
(i) केÛġ Ĥायोिजत ͧ मशन शिÈत के तहत् पालना योजना का काया[Ûवयन अगले आदेश तक के ͧ
लए संचालन ͩ कया जायेगा ।
(ii) योजना का ͩ ĐयाÛवयन मǑहला एवं बाल ͪ वकास मंğालय, भारत सरकार से माग[Ǔनदȶशांक- WW–
23/1/2021–WW, Ǒदनांक- 14.07.2022 एवं समय-समय पर ĤाÜत Ǒदशा Ǔनदȶशɉ के आलोक मɅ
के अनुपालन मɅ ͩ कया जायेगा ।
(iii) आंगनबाड़ी-सह-Đेच का संचालन, बÍचɉ कȧ देखभाल, वèतु कȧ उपलÞधता, èवाèØय एवं पोषण,
Đेच कͧ म[यɉ के काय[ एवं िजàमेवारȣ तथा Đेच से संबंͬ धत सभी ǐरकाड[ सǑहत अÛय काय[ भारत
सरकार ɮवारा जारȣ माग[-Ǔनदȶͧ शका के अनुसार ͩ कया जायेगा ।
(iv) योजना के तहत, सेवाओं का एक एकȧकृत पैकेज, जैसे नींद कȧ सुͪ वधा सǑहत डे केयर सुͪ वधाएं,
3 साल से कम उĨ के बÍचɉ के ͧ लए Ĥारंͧ भक ͪ वकास और 3 से 6 साल के बÍचɉ के ͧ लए
Ĥी-èकूल ͧ श¢ा, पूरक पोषण (èथानीय Ǿप से ĤाÜत ͩ कया जाना है), ͧ मशन पोषण 2.0 के साथ ͪ
वकास Ǔनगरानी और èवाèØय जांच और टȣकाकरण Ĥदान ͩ कया जाएगा ।
(v) Đेच सुͪ वधा 6 महȣने से 6 वष[ कȧ आयु के बÍचɉ को Ĥदान कȧ जाएगी। आदश[ Ǿप से Đेच
सुͪ वधा मɅ बÍचɉ कȧ संÉया 25 से अͬ धक नहȣं होगी। Đेच काय[कता[ओं के ͧ लए Ûयूनतम
योÊयता बारहवीं क¢ा (इंटरमीͫ डएट) और Đेच सहायकɉ के ͧ लए दसवीं क¢ा (मैǑĚकुलेशन)
होगी। यǑद इन योÊयताओं वाला कोई उपयुÈत åयिÈत उपलÞध नहȣं है, तो राÏय सरकार ɮवारा
छूट दȣ जा सकती है। हालाँͩ क, ͩ कसी भी मामले मɅ, काय[कƣा[ओं और सहायकɉ के ͧ लए योÊयता
Đमशः दसवीं और सातवीं क¢ा से कम नहȣं हो सकती है। ǓनयुिÈत के समय दोनɉ Įेͨ णयɉ के ͧ
लए आयु सीमा 18-35 वष[ होनी चाǑहए। देखभाल के मानकɉ को बनाए रखने के ͧ लए भारत
सरकार ɮवारा अलग से एसओपी जारȣ ͩ कया गया है ।
(vi) Đेच एक सुरͯ ¢त èथान पर िèथत होगा जो èवागत योÊय और बÍचɉ के अनुकूल हो। बÍचɉ
के घरɉ के पास या माताओं के काम के èथान के पास (दूरȣ 1/2 - 1 ͩ कमी पर) Đेच बनाना
आदश[ है ताͩ क अपने बÍचɉ को èतनपान कराने वालȣ माताएं अपने बÍचɉ को दूध ͪ पलाने के ͧ
लए आसानी से आ सकɅ । आपातकालȣन िèथǓत मɅ माता-ͪ पता से संपक[ ͩ कया जा सकता है,
और बÍचे को घर से लेना, लाना या भेजना आसान रहे। यǑद कोई बÍचा लंबे समय तक
अनुपिèथत रहता है तो Đेच काय[कता[ èवयं जाकर उसके घर जाकर बÍचे के बारे मɅ जानकारȣ
ĤाÜत करेगा। जहां तक संभव हो Đेच का वातावरण बÍचे के घर के वातावरण के समान होगा
और समुदाय कȧ जीवनशैलȣ को भी ĤǓतǒबंǒबत करेगा ।
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(vii) ͧ मशन पोषण 2.0 के अनुǾप आंगनवाड़ी कɅ ġɉ पर Đेच सुͪ वधा Ĥदान कȧ जाएगी। कɅ ġ मɅ जगह
का उपयोग बहुउɮदेæयीय तरȣके से ͩ कया जा सकता है, उदाहरण के ͧ लए, खेल के ¢ेğ को कुछ
दरȣ और चटाई ǒबछाकर बÍचɉ के ͧ लए अèथायी सोने कȧ जगह मɅ पǐरवǓत[त ͩ कया जा सकता
है। इससे बÍचɉ के ͪ वकास को बढ़ावा देने के ͧ लए गǓतͪ वͬ धयɉ के आयोजन मɅ सुͪ वधा होगी।
गͧ म[यɉ मɅ, बाहरȣ èथान मɅ साफ और सुरͯ ¢त छायादार ¢ेğ हो सकता है ।
(viii) यǑद कोई आंगनबाड़ी सह Đेच एक हȣ पǐरसर मɅ नहȣं है, तो बÍचɉ कȧ उͬ चत देखभाल के ͧ लए
पया[Üत कमरा, रसोईघर, शौचालय, पानी कȧ सुͪ वधा, खेल का मैदान आǑद उपलÞध/åयवèथा
कराई जायेगी। सुबह के नाæते, दोपहर के भोजन और दोपहर के नाæते के ͧ लए सभी पोषण
संबंधी सहायता संबɮध/Mother आंगनबाड़ी केÛġ के माÚयम से Ĥदान कȧ जाएगी। Đेच हेãपर,
Đेच काय[कƣा[ कȧ मदद से भोजन तैयार करेगा और पǐरसर कȧ उͬ चत èवÍछता बनाए रखेगा।
हालॉͩ क, राÏय èथानीय आवæयकताओं के अनुसार अपने काय[ को पǐरभाͪ षत कर सकते हɇ। ͪ
वकास Ǔनगरानी, टȣकाकरण, èवाèØय जांच और ͩ कसी भी आंगनबाड़ी केÛġ मɅ दȣ जाने वालȣ
अÛय सभी सुͪ वधाएं और सहायता कȧ åयवèथा भी संबɮध/Mother आंगनबाड़ी केÛġɉ ɮवारा
कȧ जाएगी। संबɮध/Mother आंगनबाड़ी केÛġ कȧ आंगनबाड़ी काय[कता[ उपरोÈत सभी
åयवèथाओं के ͧ लए िजàमेदार होगी और Đेच हेãपर आंगनबाड़ी सह Đेच केÛġɉ मɅ उपरोÈत
सभी सुͪ वधाओं कȧ åयवèथा करने मɅ उसकȧ सहायता करेगी ।
(ix) कɅ ġ èवÍछ, अÍछȤ रोशनी वाला और पया[Üत वɅǑटलेशन वाला होगा। Đेच मɅ जहां ǒबजलȣ कȧ
आपूǓत[ उपलÞध है, वहां एक पंखा भी लगाया जाएगा। यǑद ͪ वɮयुत आपूǓत[ अǓनयͧ मत/नहȣं है;
इÛवट[र/सौर उजा[ लगाने का Ĥावधान ͩ कया जाएगा। कɅ ġ मɅ सुरͯ ¢त एवं Ǔनयͧ मत पेयजल कȧ
सुͪ वधा होनी चाǑहए। इसके ͧ लए कɅ ġ एक वाटर ͩ फãटर/Üयूरȣफायर èथाͪ पत करेगा, िजसे
Ǔनयͧ मत Ǿप से साफ ͩ कया जाना चाǑहए। िजन èथानɉ पर पानी कȧ कमी है, वहां पानी के
भंडारण कȧ पया[Üत åयवèथा कȧ जाएगी। आदश[ Ǿप से 300 लȣटर ¢मता का एक टɇक
èथाͪ पत ͩ कया जाएगा ।
(x) कɅ ġ मɅ बÍचɉ कȧ सुर¢ा को Úयान मɅ रखते हुए ͪ वशेष आवæयकता वाले बÍचɉ सǑहत बाल
अनुकूल शौचालय उपलÞध होगा। पानी कȧ सुͪ वधा, साबुन, साफ कपड़ा/तौͧ लया, कचरा ǒबन,
Ǔनचले èतर पर वॉश बेͧ सन/ͧ संक और एक Ǔनकास पंखा के साथ एक èवÍछ, बÍचɉ के अनुकूल
शौचालय कɅ ġ का Ǒहèसा होगा। पानी का नल ऐसी ऊंचाई पर लगाया जाएगा, िजसका उपयोग
बÍचे èवतंğ Ǿप से कर सकɅ । Đेच मɅ ͩ फनाइल, कȧटाणुनाशक, झाड़ू और Ħश, कूड़ेदान, कचरा ͫ
डÞबे आǑद जैसी सफाई सामĒी कȧ Ǔनयͧ मत आपूǓत[ होगी। Đेच मɅ सेवाओं मɅ सुधार और
èवÍछता कȧ िèथǓत बनाए रखने के ͧ लए Ǔनयͧ मत पय[वे¢ण ͩ कया जाएगा ।
(xi) ͧमशन पोषण 2.0/मÚयाéन भोजन योजना के तहत बÍचɉ को Ǒदए जाने वाले भोजन मɅ सरकार
ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ǑदशाǓनदȶशɉ के अनुसार पया[Üत पोषण मूãय होगा। चूंͩ क बÍचा Đेच मɅ सात से
साढ़े सात घंटे तक रहता है, इसͧ लए तीन भोजन यानी सुबह मɅ एक नाæता, दोपहर के आसपास
एक भोजन (गम[ पका हुआ) और शाम मɅ एक नाæता Ĥदान ͩ कया जायेगा। आवæयकता पड़ने
पर छोटे बÍचɉ को दूध उपलÞध कराया जायेगा। बÍचɉ को ĤǓतǑदन Ǒदये जाने वाले भोजन मɅ ͪ
वͪ वधता होगी। भोजन, ͧ शशुओं और बÍचɉ दोनɉ कȧ आवæयकताओं के अनुकूल होगा। इसके
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लए, काय[कता[ को 6 वष[ से कम उĨ के बÍचɉ के ͧ लए उपयुÈत पौिçटक तैयाǐरयɉ के बारे मɅ
Ĥͧ शͯ ¢त और संवेदनशील बनाया जाएगा और उÛहɅ उͬ चत देखभाल और èवÍछता के साथ
खाना बनाना होगा ।
(xii) कɅ ġ मɅ खाना पकाने कȧ पया[Üत सुͪ वधाएं, खाना पकाने के बत[न, बÍचɉ को ͨ खलाने के ͧ लए
बत[न उपलÞध हɉगे, िजÛहɅ उपयोग से पहले और बाद मɅ साफ ͩ कया जाएगा। दुघ[टनाओं से
बचने के ͧ लए खाना पकाने का ¢ेğ ऐसे èथान पर होगा जो बÍचɉ के गǓतͪ वͬ ध ¢ेğ से दूर हो।
खाना पकाने के बुǓनयादȣ उपकरण जैसे èटोव, गैस ͧ सलɅडर या पारंपǐरक चूãहा; भोजन
उपकरण; भंडारण ͫ डÞबे और बÈसे उपलÞध ͩ कया जायेगा और सुरͯ ¢त Ǿप से रखा जाएगा ।
(xiii) Đेच मɅ पंजीकृत सभी बÍचɉ कȧ èवाèथय जांच ĤǓत Ǔतमाहȣ कम से कम एक बार सरकारȣ
अèपतालɉ के पंजीकृत ͬ चͩ क×सक/डॉÈटरɉ ɮवारा कȧ जायेगी। कɅ ġ को हर समय बुǓनयादȣ
Ĥाथͧ मक ͬ चͩ क×सा और दवा ͩ कट से सुसिÏजत होगा, िजसमɅ बुखार, शरȣर मɅ दद[, उãटȣ, खांसी
और सदȹ, दèत, कान मɅ दद[, आंखɉ मɅ संĐमण, पेट मɅ दद[, कृͧ म संĐमण आǑद जैसी सामाÛय
बीमाǐरयɉ के ͧ लए बाल ͬ चͩ क×सा दवाएं शाͧ मल हɉ। मामूलȣ चोटɉ के ͧ लए बɇड-एɬस/पɪǑटयां,
Ǿई और कȧटाणुनाशक, ओआरएस पैकेट, कɇ ची, थमा[मीटर और एंटȣसेिÜटक मलहम भी दवा ͩ कट
का Ǒहèसा होगा ।
(xiv) èथान के आधार पर Đेच का समय लचीला होना चाǑहए। ¢ेğ कȧ अͬ धकांश माताओं के काय[
शेɬयूल के अनुसार महȣने मɅ 26 Ǒदन और ĤǓत Ǒदन साढ़े सात (7-1/2) घंटे खुले रहɅगे ।
(xv) Įम एवं रोजगार मंğालय, भारत सरकार ने मातृ×व लाभ अͬ धǓनयम मɅ एक संशोधन
अͬ धसूͬ चत ͩ कया है िजसमɅ कहा गया है ͩ क पचास या अͬ धक कम[चाǐरयɉ वाले Ĥ×येक
ĤǓतçठान मɅ Đेच कȧ सुͪ वधा होगी ।
4. सामØय[ अÛतग[त योजना का काया[Ûवयन केÛġ एवं राÏय सरकार कȧ 60:40 अनुपात कȧ भागेदारȣ
के साथ कȧ जाएगी, अथा[त् 60% भागेदारȣ केÛġ सरकार कȧ होगी एवं 40% राÏय सरकार कȧ होगी ।
5. योजनाÛतग[त संचाͧ लत पालना केÛġɉ मɅ Ǔनàन वͨ ण[त मानव संसाधन कȧ åयवèथा कȧ जायेगीः-
a.
Human Resource @ Every Palna
Sl.
Position
No. of
Posts
Consolidated
Remuneration/month/staff
Annual Expenditure
(Rs.)
1
2
3
4
5=(col 3* col 4*12)
1.
Creche Worker
01
5500
66000
2.
Creche Helpers
01
3000
36000
3.
Docotor Visit per Quarter or
need basis
01
Through ICDS
Aanganwadi Cum Crech
4.
Aanganwadi Worker
01
1500
18000
5.
Aanganwadi Helpers
01
750
9000
Total
05
10750
129000
b.
आंगनबाड़ी केÛġɉ मɅ काय[रत सेͪ वका एवं सहाǓयका से Đमशः Aanganwadi Worker तथा
Aanganwadi Helpers का काय[ ͧ लया जायेगा। Đेच वक[ र तथा Đेच हेãपर कȧ सेवा वाéयİोत से
ĤाÜत कȧ जायेगी। कͧ म[यɉ कȧ सेवा Outsource करने वालȣ संèथाओं का Ǔनͪ वदा के माÚयम से
6
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चयन कर उनसे उपयु[Èत कͧ म[यɉ को Outsource ͩ कया जायेगा। उÈत काय[ के ͪ वǽɮध कंͫ डका- 5
(a) मɅ अंͩ कत मानदेय भुगतेय होगा ।
एतɮ हेतु इन सेवाओं संबंधी Đय एवं आपूǓत[ राÏय सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत Ĥͩ Đयाओं एवं
ĤावधाǓनत Ǔनयमɉ के अनुपालन मɅ ĤाÜत ͩ कया जायेगा ।
c.
कͧ म[यɉ कȧ सेवा Outsource करने वालȣ एजेिÛसयɉ को भुगतेय वèतु एवं सेवा कर (GST), जो
उपयु[Èत आकͧ लत åयय के अǓतरेक होगी, कȧ भुगतान तदेन Ĥभावी दर पर राÏय मद (100%) से
कȧ जायेगी ।
यɮयͪ प योजना का काया[Ûवयन SNA Module के अनुपालन मɅ कराई जायेगी, अतएव राÏय मद
से कȧ जाने वालȣ एतɮ अǓतरेक åयय का X-Flagging कर åयय कराई जायेगी। एतɮ संबंधी भारत
सरकार एवं राÏय सरकार के माग[Ǔनदȶशɉ के अनुपालन मɅ कार[वाई कȧ जायेगी ।
d.
योजना का काया[Ûवयन SNA मापदंडɉ के आलोक मɅ ͩ कया जायेगा। योजना का काया[Ûवयन
संबंधी समय-समय पर भारत सरकार एवं राÏय सरकार ɮवारा Ǔनग[त Ǒदशा-Ǔनदȶशɉ के अनुपालन मɅ
कराया जायेगा ।
6. उपयु[Èत पदɉ पर ǓनयुिÈत हेतु अह[ता एवं अनुभव Ǔनàनवत् होगा :-
SI.
Name of Post
Qualification & Experience
1-
Creche Worker
i.
The minimum qualification should be Class XII (intermediate).
ii. In case any suitable person with thisqualifications is not available, relaxation
may be given by the State Government/District Administration. However, in
any case, the qualifications may not be less than Class X.
iii. The age limit will be 35 years at the time of engagement.
2-
Creche Helpers
i.
The minimum qualification should be Class X (Matriculation).
ii. In case any suitable person with these qualifications is not abailable,
relaxation may be given by the State Government/District Administration.
However, in any case, the qualification may not be less than Class VII.
iii. The age limit will be 35 years at the time of engagement.
3-
Doctor Visit per
Quarter or need
basis
Can be outsourced to any doctor having medical degree from a Government
recognized institution on per visit/per person honorarium basis.
Aanganwadi Cum Crech
4-
Aanganwadi
Worker
i.
The minimum qualification should be Class XII (intermediate).
ii. In case any suitable person with this qualification is not available, relaxation
may be given by the State Government/ District Administration. However, in
any case, the qualifications may not be less than Class X.
iii. The age limit will be 35 years at the time of engagement.
5-
Aanganwadi
Helpers
i.
The minimum qualification should be Class X (Matriculation).
ii. In case any suitable person with this qualification is not available, relaxation
may be given by the State Government/ District Administration. However, in
any case, the qualifications may not be less than Class VII.
iii. The age limit will be 35 years at the time of engagement.
7. उपयु[Èत पदɉ संबंधी सेवाओं कȧ Đय एवं आपूͪ ƣ[ ĤािÜत के Đम मɅ सेवा Ĥदाता एजेिÛसयɉ को
सेवा शुãक इ×याǑद का भुगतान राÏय सरकार के Ǔनयमɉ/Ĥावधानɉ के आलोक मɅ भुगतेय होगा। Đय एवं
आपूͪ ƣ[ Ĥͩ Đया के Đम मɅ एतɮ संबंधी शुãक ǓनयोÈता एवं सेवा Ĥदाता कàपǓनयɉ के मÚय Negotiable हɉगे
ताͩ क इस मद पर åयय अãपतम हो ।
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एतɮ शुãक सǑहत कͧ म[यɉ के पाǐरĮͧ मकȧ पर अͬ धकतम åयय कंͫ डका-5 (a) के तहत् होगा।
8. उपयु[Èत सभी पद पूण[ ǽप से अèथाई एवं योजना अवͬ ध तक हɉगे। योजना समापन अथवा भारत
सरकार/राÏय सरकार के ͩ कसी Ĥकार के संशोधन पर पद कȧ ĤकृǓत, सृिजत संÉया, पाǐरĮͧ मकȧ भुगतान
सǑहत अÛय शƣɏ यथा समाÜत/संशोͬ धत हɉगे। एतɮ Đम मɅ सेवा Ǔनयͧ मतीकरण संबंधी आपूͪ ƣ[कƣा[ओं/
कͧ म[यɉ के ͩ कसी Ĥकार का दावा अमाÛय होगा ।
9. योजनाÛतग[त संचाͧ लत इन केÛġɉ के सुचाǾ काया[Ûवयन पर åयय Ǔनàनवत् कȧ जायेगी:-
a.
Costing Norms for each Palna]
(राͧ श ǽ0 मɅ)
Sl.
Item Head
Monthly Proposed Cost
Norms
Annual Cost
1.
One Time Establishment Cost
50000
Total
50000
1.
Anganwadi Worker Allowance
1500
18000
2.
Anganwadi Helper Allowance
750
9000
3.
Honorarium for Creche Worker
5500
66000
4.
Honorarium for Creche Helper
3000
36000
5.
Additional Supplementary Nutrition
4375
52500
6.
ECCE Study Material
625
7500
7.
Doctor Visit
Through ICDS
8.
Rent Component
10000
120000
9.
Yearly grant for replacement/
purchase of equipment/sports
material
10000
10.
Creche Worker and Helper Training
Through
ICDS/NIPCCD
11.
Medical kit
1000
12.
Other Expenses
1300
15600
Total
27050
335600
8
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 17 जून, 2026
10. भारत सरकार ɮवारा कुल 1024 आँगनबाड़ी-सह-Đेच कȧ èवीकृǓत Ĥदान कȧ गई है, िजसकȧ åयय ͪ
ववरणी Ǔनàनवत् है :-
(राͧ श ǽ0 मɅ)
Đ०
िजला का नाम
आँगनबाड़ी केÛġɉ
कȧ संÉया
One time Establishment
cost for 1024 Palna
C * 50000
vkaxuckM+h&lg&Øsp ds
lapkyu ij okf"kZd O;;
C * 335600
a
b
c
d
e
1.
बोकारो
119
5950000
39936400
2.
चतरा
23
1150000
7718800
3.
देवघर
100
5000000
33560000
4.
धनबाद
100
5000000
33560000
5.
दुमका
22
1100000
7383200
6.
पूवȸͧ संहभूम
100
5000000
33560000
7.
गढ़वा
24
1200000
8054400
8. ͬ
गरȣडीह
102
5100000
34231200
9.
गोɬडा
28
1400000
9396800
10.
गुमला
31
1550000
10403600
11.
हजारȣबाग
32
1600000
10739200
12.
जामताड़ा
22
1100000
7383200
13.
खूँटȣ
27
1350000
9061200
14.
कोडरमा
22
1100000
7383200
15.
लातेहार
23
1150000
7718800
16.
लोहरदगा
26
1300000
8725600
17.
पाकुड़
22
1100000
7383200
18.
पलामू
22
1100000
7383200
19.
रामगढ़
14
700000
4698400
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 17 जून, 2026
9
20.
राँची
100
5000000
33560000
21.
सरायकेला-खरसावाँ
22
1100000
7383200
22. ͧ
समडेगा
21
1050000
7047600
23.
पिæचमीͧ
संहभूम
32
1100000
7383200
कुल
1024
51200000
343654400
कुलåयय(d+e)
Rs. 39,48,54,400
11. िजलɉ के उपायुÈत ɮवारा संबंͬ धत ͧ सͪ वल सज[न से समÛवय èथाͪ पत कर िजले के आंगनबाड़ी
सह Đेच मɅ ͬ चͩ क×सक का दौरा उपलÞध कराया जायेगा ।
12. केÛġ सरकार ɮवारा भͪ वçय मɅ यǑद केÛġांश मɅ पǐरवƣ[न ͩ कया जाता है तो पǐरवƣ[न के
फलèवǽप राजकोष पर पड़ने वाले åयय-भार के आलोक मɅ ͪ वƣ ͪ वभाग कȧ सहमǓत ĤाÜत कर योजना का
संचालन कराया जायेगा ।
13. भͪ वçय मɅ गुणोƣर åयवèथा ĤǓतèथापन हेतु उपयु[Èत Ĥावधानɉ मɅ ͪ वƣ ͪ वभागीय सहमǓत से
सकारा×मक संशोधन ͩ कया जा सकेगा ।
14. योजना काया[Ûवयन हेतु वƣ[मान ͪ वƣीय वष[ 2024-25 मɅ केÛġांश अधीन ǽ॰ 3,26,98,000/- तथा
राÏयांश अधीन ǽ॰ 2,17,98,000/- अथा[त् कुल ǽ॰ 5,44,96,000/- का बजटȣय उपबंध ĤाÜत है। शेष राͧ श का
उपबंध आगामी अनुपूरक के माÚयम से कȧ जायेगी ।
15. योजना काया[Ûवयन पर åयय हेतु राͧ श कȧ Ǔनकासी केÛġांश, राÏयांश एवं अǓतरेक åयय अंश
(ǓनǑद[çट Flagging के) के Ǔनàनवत् शीषɟ:-
(क) जनजातीय ¢ेğीय उपयोजना- बजट उपबंध के मुÉय शीष[-2235-सामािजक सुर¢ा तथा कãयाण,
उपमुÉय शीष[-02-समाज कãयाण, लघु शीष[ -796-जनजातीय ¢ेğीय उपयोजना, उपशीष[-AI नेशनल Đेच
èकȧम;
16. राÏय योजना Ĥाͬ धकृत सͧ मǓत ɮवारा Ĥदƣ सशƣ[ सहमǓत के आलोक मɅ ͪ वभाग ɮवारा योजना
के ͩ ĐयाÛवयन के ͧ लए आगामी समय मɅ आवæयकतानुǽप समुͬ चत बजटȣय Ĥावधान हेतु आवæयक कार[वाई
कȧ जायेगी ।
17. इस पर राÏय मंǒğपǐरषद कȧ Ǒदनांक- 06.09.2024 कȧ बैठक कȧ मद संÉया-09 मɅ èवीकृǓत
Ĥदान कȧ गई है ।
18. यह संकãप Ǔनग[त होने कȧ Ǔतͬ थ से Ĥभावी होगा ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के सͬ चव
------
अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 381 – 50