झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧ शत
12 आषाढ़, 1948 (श०)
संÉ या – 364 राँची, शुĐवार, 3 जुलाई, 2026 (ई०)
अनुसूͬ चत जनजाǓत, अनुसूͬ चत जाǓत, अãपसंÉयक एवं ͪ पछड़ा वग[
कãयाण ͪ वभाग।
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अͬ धसूचना
29 अगèत, 2022
£ापांकः-03/छाğवृͪ ƣ(Ĥी मैǑĚक)-02/2022 -2584
झारखÖड राÏय अनुसूͬ चत जनजाǓत Ĥी-मैǑĚक छाğवृͪ ƣ योजना Ǔनयमावलȣ, 2022
1.
उɮदेæयः-
झारखÖड राÏय के अनुसूͬ चत जनजाǓत के छाğ-छाğाओं कȧ Ĥी-मैǑĚक ͧ श¢ा मɅ अͬ धक से अͬ धक
भागीदारȣ बढ़ाने तथा उÛहɅ ͧ श¢ा का समान अवसर Ĥदान करने, उÛहɅ ͧ श¢ा के ͧ लए Ĥो×साǑहत
करने एवं क¢ा-1 से 10 के बीच छȤजन या Ĝॉप ऑउट को रोकने के उɮदेæय से झारखÖड राÏय
अनुसूͬ चत जनजाǓत Ĥी-मैǑĚक छाğवृͪ ƣ योजना Ǔनयमावलȣ, 2022 का गठन ͩ कया जाता है।
2.
¢ेğाͬ धकारः-
झारखÖड राÏय मɅ अविèथत राÏय सरकार के ͪ वɮयालयɉ मɅ अÚययनरत अनुसूͬ चत जनजाǓत के
छाğ-छाğाओं को Ĥी-मैǑĚक छाğवृͪ ƣ Ĥदान कȧ जाएगी।
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3.
पाğताः-
3.1.
Ĥी-मैǑĚक छाğवृͪ ƣ के ͩ ĐयाÛवयन मɅ भारत सरकार के जनजातीय काय[ मंğालय ɮवारा Ĥी-
मैǑĚक संवग[ के ͧ लए छाğवृͪ ƣ कȧ माग[Ǔनदȶश Ǔनग[त है, िजसके अÛतग[त राÏय सरकार
ɮवारा केÛġ एवं राÏय कȧ छाğवृͪ ƣ योजना का समेͩ कत Ǿप से भागीदारȣ के आधार पर ͩ
ĐयाÛवयन कराया जाता है। अतः पाğता Ǔनàनवत् हɉगेः-
I. अनुसूͬ चत जनजाǓत के छाğ-छाğा जो झारखÖड राÏय मɅ अविèथत राÏय सरकार के ͪ
वɮयालयɉ मɅ अÚययनरत है।
3.2.
माता-ͪ पता/अͧ भभावक कȧ पाǐरवाǐरक आय सीमा-
I.
क¢ा 1 से 8 तक छाğवृͪ ƣ Ĥदान ͩ कए जाने हेतु वाͪ ष[क पाǐरवाǐरक आय कȧ कोई
सीमा Ǔनधा[ǐरत नहȣं रहेगी।
II. क¢ा 9 से 10 के ͧ लए जनजातीय काय[ मंğालय, भारत सरकार के Ĥावधान के सǺश
अह[ताधारȣ छाğ-छाğाओं के माता-ͪ पता/अͧ भभावक कȧ वाͪ ष[क पाǐरवाǐरक आय 2.5 लाख
Ǿपये अͬ धक न हो।
III. भारत सरकार के संबंͬ धत ͪ वभाग ɮवारा उपयु[Èत आय सीमा मɅ ͩ कसी Ĥकार का
पǐरवत[न ͩ कया जाता है तो यह झारखÖड राÏय मɅ भी èवयं Ĥवृƣ माना जाएगा।
संबंͬ धत ͪ वभाग इस ͪ वषयक आदेश Ǔनग[त करने के ͧ लए स¢म Ĥाͬ धकार होगा।
IV क¢ा 9 मɅ Ǒदया गया वाͪ ष[क आय Ĥमाण पğ क¢ा 10 के ͧ लए भी माÛय होगा।
V. वाͪ ष[क पाǐरवाǐरक आय के संबंध मɅ माता-ͪ पता/अͧ भभावक ɮवारा Ǒदए èवघोषणा पğ
माÛय होगा।
4.
इस Ǔनयमवालȣ के अÛतग[त अÍछाǑदत होने वाले अनुसूͬ चत जाǓत के छाğ-छाğा Ǔनàन Ǿप से
वगȸकृत हɉगेः-
अनुसूͬ चत जनजाǓत
I.
क¢ा 1 से 8 तक
क.
क¢ा 1 से 5 तक
ख.
क¢ा 6 से 8
II.
क¢ा 9 से 10 तक
5.
आवेदन कȧ Ĥͩ Đया-
5.1.
ई-कãयाण पोट[ल पर Ǔनàनाͧ लͨ खत User Id और Password Ǔनग[त ͩ कए जाएंगे।
I.
INO
(Institute
Nodal
Officer)-
UDISE
Code
ĤाÜत ͪ
वɮयालय
का
ĤधानाÚयापक/Ĥभारȣ ĤधानाÚयापक
II. DNO (District Nodal Officer)- िजला कãयाण पदाͬ धकारȣ
III. SNO (State Nodal Officer)- आǑदवासी कãयाण आयुÈत या उनके ɮवारा अͬ धकृत
अͬ धकारȣ
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5.2.
िजला कãयाण पदाͬ धकारȣ जो DNO (District Nodal Officer) हɉगे, उनके ɮवारा अपने
िजला अÛतग[त राÏय सरकार के UDISE Code ĤाÜत ͪ वɮयालय के ĤधानाÚयापक / Ĥभारȣ
ĤधानाÚयापक को INO के Ǿप मɅ Login Id और Password उपलÞध कराया जाएगा।
5.3. ͪ
वɮयालय के ĤधानाÚयापक/Ĥभारȣ ĤधानाÚयापक जो INO हɉगे वे UDISE Code कȧ
ई-कãयाण पोट[ल पर Ĥͪ विçट करते हुए अपने ͪ वɮयालय को पंजीकृत करɅगे।
5.4.
Ĥ×येक ͪ वɮयालय के ĤधानाÚयापक/Ĥभारȣ ĤधानाÚयापक ɮवारा अपने Login Id और
Password के माÚयम से अह[ताधारȣ छाğ-छाğाओं कȧ Ĥͪ विçट ई-कãयाण पोट[ल पर
सुǓनिæचत ͩ कया जाएगा।
5.5.
नए नामांकन के उपराÛत त×काल ई-कãयाण पोट[ल पर भी अह[ताधारȣ छाğ-छाğा का भी
पंजीकरण ͩ कया जाना अǓनवाय[ होगा।
5.6.
Aadhar Authentication के उपराÛत छाğ का Unique ID सृिजत होगा जो ई-कãयाण
पोट[ल पर उƣरोƣर वषɟ के ͧ लए माÛय होगा तथा उƣोरोतर वषɟ मɅ अÛय Ĥͪ विçट करने कȧ
आवæयकता नहȣं होगा◌ी।
5.7.
Ĥ×येक ͪ वɮयालय के ĤधानाÚयापक/Ĥभारȣ ĤधानाÚयापक ɮवारा Ĥ×येक छाğ-छाğाओं का
नाम, जÛमǓतͬ थ और आधार संÉया कȧ Ĥͪ विçट कȧ जाएगी तदोपराÛत Aadhar
Authentication सुǓनिæचत होगा।
5.8.
Aadhar Authentication के बाद आवेदन Ĥपğ-I पर रͯ ¢त Ĥपğ के अनुǾप छाğ-छाğाओं
का ͪ ववरण ई-कãयाण पोट[ल पर Ĥ×येक ͪ वɮयालय के ĤधानाÚयापक / Ĥभारȣ ĤधानाÚयापक
ɮवारा Ĥͪ विçट कȧ जाएगी।
5.9. ͪ
वɮयालय ɮवारा Ĥͪ विçट एवं स×यापन (Verify) करने के उपराÛत अगले चरण DNO
Level पर िजला कãयाण पदाͬ धकारȣ के Login Id और Password पर आवेदन Ǒदखाई
देगा।
5.10. DNO Level पर सहȣ पाए गए आवेदनɉ को DNO अगले èतर पर िजला èतरȣय अनुमोदन
एवं अनुĮवण सͧ मǓत को अĒसाǐरत करेगा अथवा ͩ कसी भी Ĥकार कȧ ğुǑट होने पर DNO
आवेदनɉ को संबंͬ धत ͪ वɮयालय को ğुǑट Ǔनराकरण के ͧ लए वापस करेगा।
5.11. िजला èतरȣय अनुमोदन एवं अनुĮवण सͧ मǓत को आवेदनɉ को èवीकृत / अèवीकृत करने
का अͬ धकार होगा।
5.12. SNO का दाǓय×व- SNO िजला èतरȣय सभी भुगतान को राÏय èतर पर भारत सरकार के
सàबंͬ धत पोट[ल पर अĒसारण / एकȧकरण / साझा करने आǑद सभी दाǓय×वɉ का Ǔनव[हण
करɅगे।
6.
िजला èतरȣय अनुमोदन एवं अनुĮवण सͧ मǓत-
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6.1.
DNO ɮवारा आवेदन को अĒसाǐरत करने के उपराÛत िजला कãयाण पदाͬ धकारȣ सभी
आवेदन को िजला èतरȣय अनुमोदन एवं अनुĮवण सͧ मǓत के सम¢ अनुमोदन हेतु रखɅगे।
6.2.
िजला èतरȣय अनुमोदन एवं अनुĮवण सͧ मǓत ǓनàनǾपेण होगाः-
उपायुÈत
-अÚय¢
उप ͪ वकास आयुÈत/पǐरयोजना Ǔनदेशक, ITDA
-उपाÚय¢
िजला ͧ श¢ा पदाͬ धकारȣ
-सदèय
िजला ͧ श¢ा अधी¢क
-सदèय
िजला सूचना पदाͬ धकारȣ, NIC
-सदèय
कोषागार पदाͬ धकारȣ
-सदèय
अĒाणी बɇक के िजला Ĥबंधक
-सदèय
िजला कãयाण पदाͬ धकारȣ
-सदèय, सͬ चव
6.3.
िजला èतरȣय सͧ मǓत यह सुǓनिæचत करेगी ͩ क आवेदक छाğ-छाğा के सàबÛध मɅ ͪ वɮयालय
ɮवारा दȣ गई तØया×मक जानकारȣ/Ĥͪ विçट सहȣ है तथा अनुमोदन योÊय है।
6.4.
उपायुÈत का यह दाǓय×व होगा ͩ क सͧ मǓत कȧ बैठक मɅ ĤाÜत सूची पर जांच कȧ Ĥͩ Đया
अͬ धकतम 7 Ǒदनɉ मɅ पूण[ करते हुए अनुमोदन कȧ कार[वाई करना सुǓनिæचत करɅगे।
7.
छाğवृͪ ƣ कȧ दर:-
7.1.
अनुसूͬ चत जनजाǓत के ͧ लए Ĥी-मैǑĚक छाğवृͪ ƣ के ͧ लए 08.09.2014 से Ĥवृƣ दरः-
Đं॰
मद का नाम
Ǒदवाकालȣन के ͧ लए
दर
छाğावासी के ͧ लए
दर
1
Ĥाथͧ मक ͪ वɮयालय (वग[ 1 से
4)
500 Ǿपये
1500 Ǿपये
2
मÚय ͪ वɮयालय (वग[ 5 से 6)
1000 Ǿपये
1500 Ǿपये
3
उÍच ͪ वɮयालय (वग[ 7 से 8)
1500 Ǿपये
2000 Ǿपये
4
उÍच ͪ वɮयालय (वग[ 9 से 10)
2250 Ǿपये
4500 Ǿपये
7.2.
अनुसूͬ चत जनजाǓत के ͧ लए 08.09.2014 से Ĥवृƣ दर को Ǔनàन Ĥकार से संशोͬ धत और
Ĥभावी ͩ कया जाता है:-
Đं॰
क¢ा
छाğावासी के ͧ लए दर
Ǒदवाकालȣन के ͧ लए दर
छाğवृͪ ƣ कȧ दर (10 माह के ͧ लए)
1
क¢ा 1 से 5
1500 Ǿपये
1500 Ǿपये
2
क¢ा 6 से 8
2000 Ǿपये
2500 Ǿपये
3
क¢ा 9 से 10
4500 Ǿपये
4500 Ǿपये
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7.3.
राÏय सरकार ɮवारा छाğवृͪ ƣ का भुगतान Ǔनàन Ǿप से ͩ कया जाएगाः-
I.
क¢ा 1 से 8 सàपूण[ छाğवृͪ ƣ का भुगतान राÏय सरकार ɮवारा छाğ-छाğा / माता-ͪ पता
/ अͧ भभावक के खाते मɅ PFMS के माÚयम से DBT ɮवारा ͩ कया जाएगा।
II. क¢ा 9 से 10 के ͧ लए छाğवृͪ ƣ के कुल राͧ श का 25% का भुगतान राÏय सरकार
ɮवारा ͩ कया जाएगा एवं जनजातीय काय[ मंğालय, भारत सरकार ɮवारा शेष 75%
छाğवृͪ ƣ कȧ राͧ श राÏय सरकार को ͪ वमुÈत कȧ जाएगी तथा राÏय सरकार ɮवारा उÈत
75% राͧ श छाğ-छाğाओं को PFMS के माÚयम से DBT ɮवारा भुगतान ͩ कया
जाएगा।
7.4.
क¢ा 9 से 10 के ͧ लए जनजातीय काय[ मंğालय, भारत सरकार और राÏय कȧ भागीदारȣ
75:25 इसी आधार पर कȧ जाएगी।
7.5.
जनजातीय काय[ मंğालय, भारत सरकार कȧ भागीदारȣ के दर मɅ वृɮͬ ध ͩ कए जाने पर केÛġ-
राÏय कȧ भागीदारȣ के आधार पर ͩ कसी Ĥकार से भͪ वçय मɅ पǐरवत[न ͩ कया जाता है एवं
यǑद राÏय पर अǓतǐरÈत आͬ थ[क भार नहȣं पड़ता है तब ͪ वभाग ɮवारा दर मɅ पǐरवत[न ͩ
कया जा सकेगा।
7.6.
यǑद भारत सरकार ɮवारा छाğवृͪ ƣ के दर मɅ पǐरवत[न ͩ कया जाता है और केÛġ राÏय
भागीदार के आधार पर राÏय पर अǓतǐरÈत आͬ थ[क भार पड़ता हो तब ͪ वƣ ͪ वभाग के
परामश[ से राÏय सरकार ɮवारा दर मɅ पǐरवत[न ͩ कया जा सकेगा।
8.
भुगतान कȧ Ĥͩ Đया-
8.1.
जनजातीय काय[ मंğालय, भारत सरकार के Ĥावधान के अनुǾप राÏय सरकार अह[ताधारȣ
छाğ-छाğा/माता-ͪ पता/अͧ भभावक का खाता मɅ छाğवृͪ ƣ का भुगतान PFMS के माÚयम से
DBT ɮवारा ͩ कया जायेगा।
8.2.
क¢ा 1 से 8 तक छाğ-छाğाओं कȧ छाğवृͪ ƣ का भुगतान PFMS के माÚयम से DBT
ɮवारा Ǔनàन Ǿप से ͩ कया जाएगाः-
I
िजन लाभुक छाğ-छाğा/माता-ͪ पता/अͧ भभावक का खाता Aadhar से Link होगा वह
APBS (Aadhar Payment Bridge System) के माÚयम से सीधे खाता मɅ भुगतेय
होगा।
II
िजन लाभुक छाğ-छाğा/माता-ͪ पता/अͧ भभावक का खाता Aadhar से Link नहȣं होगा
वह PFMS कȧ NACH (National Automated Clearing House) के माÚयम से
DBT ɮवारा सीधे लाभुक छाğ-छाğाओं के खाता मɅ भुगतेय होगा।
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8.3.
क¢ा 9 से 10 तक छाğ-छाğाओं कȧ छाğवृͪ ƣ का भुगतान PFMS के माÚयम से DBT
ɮवारा छाğ-छाğा/ माता-ͪ पता/अͧ भभावक का खाता Aadhar से Link APBS (Aadhar
Payment Bridge System) के माÚयम से सीधे खाता मɅ होगा।
8.4.
Banking Norms के अनुसार KYC का Periodic Updation कराया जाना अǓनवाय[ है।
बɇक के Ĥावधानɉ के अनुसार High Risk Customer को 2 वष[ मɅ Low Risk Customer
को 10 वष[ मɅ KYC करवाना अǓनवाय[ है। छाğवृͪ ƣ के लाभुक Low Risk Customer मɅ
आते हɇ। अतः िजला के उपायुÈत अपने िजला के अĒणी बɇक के िजला Ĥबंधक के माÚयम
से यह सुǓनिæचत करɅगे ͩ क एक बार KYC हो जाने पर अगले 10 वषɟ तक KYC कȧ
बाÚयता नहȣं रहे। उपायुÈत अĒणी बɇक के िजला Ĥबंधक के माÚयम से यह भी सुǓनिæचत
करɅगे ͩ क कोई भी अह[ƣाधारȣ छाğ-छाğाओं का बɇक खाता Dormant होने के कारण छाğवृͪ ƣ
से वंͬ चत न हो।
9.
SMS का Ĥावधान-
आवेदन पंजीकरण, स×यापन एवं छाğवृͪ ƣ भुगतान के Đम मɅ Ĥ×येक लाभुक छाğ-छाğाओं को ई-
कãयाण पोट[ल के माÚयम से उनके पंजीकृत मोबाईल नं॰ पर SMS के ɮवारा Ĥ×येक चरण कȧ
अɮयतन जानकारȣ दȣ जाएगी।
10.
अनुĮवण एवं ͧ शकायतɉ का Ǔनपटारा-
10.1. ͩ कसी भी छाğ-छाğा को ͩ कसी Ĥकार कȧ ͧ शकायत होने पर ई-कãयाण पोट[ल पर सीधे, ई-
मेल के माÚयम से, SMS के माÚयम से, Whatsapp के माÚयम से, Social Media के
माÚयम से अपनी ͧ शकायत दज[ कर सकते हɇ। दज[ ͧ शकायत ई-कãयाण पोट[ल ɮवारा िजला
èतरȣय ͧ शकायत िजला कãयाण पदाͬ धकारȣ को एवं राÏय èतरȣय ͧ शकायत आǑदवासी
कãयाण आयुÈत को अĒसाǐरत करɅगे।
10.2. ͧ शकायत का Ǔनपटारा िजला èतर पर संबंͬ धत िजला कãयाण पदाͬ धकारȣ ɮवारा एवं राÏय
èतर पर आǑदवासी कãयाण आयुÈत कȧ अÚयêता मɅ गǑठत कोषांग के माÚयम से 72
घÖटɉ के अÛदर ͩ कया जाएगा तथा िजस माÚयम से ͧ शकायत दज[ ͩ कया गया है उसी
माÚयम से ͧ शकायतकƣा[ को पूण[ जानकारȣ दȣ जाएगी।
11.
मूãयांकन/सामािजक लेखा परȣ¢ा और अनुवतȸ कार[वाई-
11.1. आǑदवासी कãयाण आयुÈत, Ĥ×येक वष[ झारखÖड योजना का अंके¢ण एवं सामािजक
अंके¢ण कराएंगे तथा तीन वषɟ मɅ मूãयांकन कराएंगे।
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12.
आईटȣ ĥेमवक[ एवं ई-कãयाण पोट[ल-
12.1. जनजातीय काय[ मंğालय, भारत सरकार ɮवारा आईटȣ ĥेमवक[ मɅ अगर कोई पǐरवत[न ͩ कया
जाता है या राÏय सरकार को ई-कãयाण पोट[ल मɅ पǐरवत[न कȧ आवæयकता Ĥतीत होती है
तो उस अनुसार ई-कãयाण पोट[ल पर पǐरवत[न करने हेतु ͪ वभाग स¢म Ĥाͬ धकार होगा।
13.
Ǔनयमावलȣ मɅ संशोधन का अͬ धकार-
13.1. राÏय सरकार पर ͪ वƣीय भार बढ़ने कȧ िèथǓत मɅ राÏय सरकार पǐरवत[न के ͧ लए स¢म
Ĥाͬ धकार होगा।
13.2. राÏय सरकार पर ͪ वƣीय भार न बढ़ने कȧ िèथǓत मɅ पǐरवत[न के ͧ लए ͪ वभाग स¢म
Ĥाͬ धकार होगा।
14.
Ǒदनांक-24.08.2022 को मंǒğपǐरषɮ कȧ बैठक मɅ मद संÉया-35 मɅ सिàमͧ लत करते हुए Ĥदान कȧ
गई èवीकृǓत के आलोक मɅ Ǔनग[त संकãप-2583, Ǒदनांक-29.08.2022 कȧ कंͫ डका-7 के संदभ[ मɅ
अͬ धसूचना Ǔनग[त।
कमल ͩ कशोर सोन,
सरकार के सͬ चव
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत
राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत
एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 364-– 50