झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧ शत

22 आषाढ़, 1948 (श०)

संÉ या – 401 राँची, सोमवार, 13 जुलाई, 2026 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा Ůबंधन िवभाग

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संकʙ

22 जून, 2026

संƥा-11/आ०-10/2022-3907--ŵी हािमद अƢर, तǽालीन काराधीƗक, िबरसा मुǷा

केȾीय कारा, होटवार, राँची सɽित-सेवािनवृȅ के िवŝȠ कारा िनरीƗणालय, झारखǷ, राँची

(सɽित-कारा एवं सुधाराȏक सेवाएँ िनरीƗणालय, झारखǷ, राँची) के पũांक-378, िदनांक-14.02.2022

Ȫारा आरोप पũ गिठत कर उपलɩ कराया गया, िजसमŐ इनके िवŝȠ िनɻांिकत आरोप Ůितवेिदत िकये

गये :-

आरोप सं०-1. ŵी हािमद अƢर, अधीƗक, िबरसा मुǷा केȾीय कारा, होटवार, राँची Ȫारा िबरसा

मुǷा केȾीय कारा, होटवार, राँची मŐ संसीिमत सजावार बंदी िनतीश कुमार, पे०- िशव कुमार Ůसाद Ťाम-

पीपरटोली, थाना-खंटी को आदतन ŵेणी का अपराधी होने के बाद भी झारखǷ राǛ अ̾ थायी िनमुŊİƅ

िनयमावली-2012 के कंिडका-7 (1) (ख) (i) का उʟंघन करते Šए बंदी का पैरोल ˢीकृित हेतु अनुशंसा

िकया गया है। झारखǷ राज्य अ̾ थायी िनमुŊİƅ िनयमावली-2012 के कंिडका-7(1) (ख) (i) मŐ उʟेİखत है

िक आदतन ŵेणी के अपराधी पैरोल के अिधकारी नहीं होंगे। ŵी हािमद अƢर, अधीƗक, िबरसा मुǷा

केȾीय कारा, होटवार, राँची Ȫारा झारखǷ राǛ अ̾ थायी िनमुŊİƅ िनयमावली-2012 के कंिडका-7 (1) (ख)

(i) का उʟंघन करते Šए पैरोल ˢीकृत की अनुशंसा की गयी है। पैरोल पर मुƅ बंदी अब तक कारा मŐ

लौटकर नहीं आया ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 13 जुलाई, 2026

आरोप सं०-2. ŵी हािमद अƢर, अधीƗक, िबरसा मुǷा केȾीय कारा, होटवार, राँची Ȫारा पूरी

शीलिनʿा एवं कतŊʩ के Ůित िनʿा के अभाव को ŮदिशŊत िकया गया है, जो सरकारी सेवक आचार

िनयमावली के िनयम-3(1) (i) एवं (ii) के Ůितकूल आचरण है।

2. उƅ आरोपों हेतु िवभागीय संकʙ सं०-5553, िदनांक-28.08.2025 Ȫारा ŵी अƢर के िवŝȠ

िवभागीय कायŊवाही संचािलत की गयी। िवभागीय जाँच पदािधकारी-सह-संचालन पदािधकारी के पũांक-218,

िदनांक-06.10.2025 Ȫारा िवभागीय कायŊवाही का जाँच Ůितवेदन समिपŊत िकया गया।

3. िवभागीय जाँच पदािधकारी का मंतʩ है िक आरोपी पदािधकारी के िवŝȠ लगाया गया आरोप

सं०-1 कारा हˑक िनयमावली के आलोक मŐ िनयमानुकूल नहीं होने एवं आरोपी पदािधकारी का बचाव-

बयान साƙ आधाįरत होने के कारण Ůमािणत नहीं होता है। आरोप सं०-2 इस Ţम मŐ Ůासंिगक नहीं है।

4. ŵी अƢर के िवŝȠ Ůितवेिदत आरोप, िवभागीय कायŊवाही के दौरान उनके Ȫारा समिपŊत बचाव

बयान एवं िवभागीय जाँच पदािधकारी से Ůाɑ Ůितवेदन की समीƗा की गयी। समीƗोपरांत, िवभागीय जाँच

पदािधकारी के जाँच Ůितवेदन से सहमत होते Šए ŵी हािमद अƢर, तǽालीन काराधीƗक, िबरसा मुǷा

केȾीय कारा, होटवार, राँची (सɽित-सेवािनवृȅ) को आरोप मुƅ िकया जाता है।

इस पर सƗम Ůािधकार का अनुमोदन Ůाɑ है।

आदेश :- आदेश िदया जाता है िक इस संकʙ को झारखǷ राजपũ के असाधारण अंक मŐ Ůकािशत िकया

जाय तथा इसकी एक Ůित ŵी हािमद अƢर, सेवािनवृȅ काराधीƗक एवं अɊ संबंिधत को दी जाय।

झारखǷ राǛपाल के आदेश से,

मनीषा जोसेफ ितƨा,

सरकार के संयुƅ सिचव।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 401 – 50