झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧ शत

2 Įावण, 1948 (श०)

संÉ या – 423 राँची, शुĐवार, 24 जुलाई, 2026 (ई०)

काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ वभाग।

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संकãप

14 जुलाई, 2026

संÉया-3/आरोप(कोट[ केस)-15-15/2024का॰--37556 (HRMS)--Įीमती अंजना दास, झा0Ĥ0से0

(कोǑट Đमांक-47/20), त×कालȣन काय[पालक पदाͬ धकारȣ, नगर पǐरषɮ, गढ़वा के ͪ वǾɮध नगर ͪ वकास एवं

आवास ͪ वभाग, झारखÖड, राँची के पğांक-4720, Ǒदनांक 23.08.2016 ɮवारा आरोप-पğ गǑठत कर उपलÞध

कराया गया है। उÈत आरोप पğ मɅ Įीमती अंजना दास के ͪ वǾɮध Ǔनàनवत् आरोप ĤǓतवेǑदत ͩ कया गयाः-

आरोप सं0-1- Įीमती अंजना दास ɮवारा नगर ͪ वकास एवं आवास ͪ वभाग के अधीन काय[पालक

पदाͬ धकारȣ, गढ़वा नगर पǐरषद के पद पर वष[ 2014-15 एवं 2015-16 के पदèथापन अवͬ ध मɅ Ǔनàनांͩ कत

अǓनयͧ मतता बरती गई है-

(i) नगर पǐरषद ¢ेğ मɅ एल0ई0डी0 लाईट के अͬ धçठापन मɅ अǓनयͧ मतता,

(ii)

नगर

पǐरषद

¢ेğ

मɅ

डèटबीन

कȧ

आपूǓत[

मɅ

अǓनयͧ मतता,

(iii)

सोनपुरवा

बस

èटैÖड,

गढ़वा

के

िजणȾɮधार

काय[

मɅ

अǓनयͧ मतता।

2

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 24 जुलाई, 2026

आरोप सं0-2- Įीमती दास के उÈत कृ×य से ͪ वͧ भÛन सरकारȣ योजनाओं के काया[Ûवयन मɅ

अǓनयͧ मततायɅ हुई है तथा राजकोष को ͪ वƣीय ¢Ǔत पहुँची है।

आरोप सं0-3- Įीमती दास ɮवारा उÈत काय[ कर, पूण[ शीलǓनçठा, कƣ[åय के ĤǓत Ǔनçठा मɅ अभाव

तथा Unbecoming आचरण Ĥदͧ श[त ͩ कया गया है, जो सरकारȣ सेवक आचार Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-

3(1)(i)(ii) एवं (iii) के ĤǓतकूल है।

2. Įीमती दास के ͪ वǾɮध ĤǓतवेǑदत उपयु[Èत आरोप, इनके ɮवारा समͪ प[त èपçटȣकरण तथा नगर ͪ वकास

एवं आवास ͪ वभाग, झारखÖड, राँची से ĤाÜत मंतåय के समी¢ोपरांत ͪ वभाग èतर पर Įीमती दास के ͪ

वǾɮध आरोप पğ गǑठत कर संकãप सं0-6925(HRMS), Ǒदनांक 17.07.2020 ɮवारा ͪ वभागीय काय[वाहȣ

संचाͧ लत कȧ गयी।

3. ͪ वभागीय जाँच पदाͬ धकारȣ के पğांक-19, Ǒदनांक 11.01.2021 ɮवारा जाँच ĤǓतवेदन उपलÞध कराया

गया। जाँच ĤǓतवेदन मɅ Įीमती दास के ͪ वǾɮध आरोप पğ मɅ गǑठत आरोप Ĥमाͨ णत नहȣं होता है,

ĤǓतवेǑदत ͩ कया गया।

4. Įीमती अंजना दास के ͪ वǾɮध ĤǓतवेǑदत आरोप एवं ͪ वभागीय जाँच पदाͬ धकारȣ ɮवारा समͪ प[त जाँच

ĤǓतवेदन कȧ ͪ वभाग èतर पर समी¢ा कȧ गयी तथा समी¢ा मɅ अंͩ कत ǒबÛदुओं (ǒबंदु 1 से 6) पर ͪ वभागीय

पğांक- 3472, Ǒदनांक- 03.06.2022 के ɮवारा नगर ͪ वकास एवं आवास ͪ वभाग के ɮवारा मंतåय कȧ मांग

कȧ गई। उÈत के आलोक मɅ नगर ͪ वकास एवं आवास ͪ वभाग, झारखÖड, राँची के पğांक-1233 Ǒदनांक-

29.03.2023 ɮवारा ĤǓतवेǑदत ͩ कया गया ͩ क इस संदभ[ मɅ ͪ वभागीय पğांक- 5013, Ǒदनांक- 04.10.2019

को ͪ वभागीय मंतåय माने जाने का Ǔनण[य ͧ लया गया है।

5. समी¢ा ǒबÛदुओं के आलोक मɅ ͪ वभागीय जाँच पदाͬ धकारȣ के जाँच Ĥͪ वतेदन से असहमत होते हुए तथा

आरोप संÉया-1 एवं 3 को Ĥमाͨ णत मानते हुए ͪ वभागीय पğांक- 3078, Ǒदनांक- 29.05.2023 ɮवारा

असहमǓत के ǒबÛदुओं को अंͩ कत करते हुए Įीमती दास के ͪ वǾɮध झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण,

Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-14(iv) लघु दÖड अÛतग[त दो वेतन वृɮͬ ध असंचया×मक

Ĥभाव

से

रोकने

के

दÖड

पर

उनसे

ɮͪ वतीय

कारण

पृÍछा

कȧ

मांग

कȧ

गयी।

उÈत के Đम मɅ ͪ वभागीय पğांक- 4661 Ǒदनांक- 16.08.2023 एवं पğांक- 7101 Ǒदनांक-

09.12.2023 के ɮवारा उÛहɅ èमाǐरत भी कराया गया, परÛतु Įीमती दास के ɮवारा ɮͪ वतीय कारण पृÍछा

का जबाव समͪ प[त नहȣं ͩ कया गया।

6. Įीमती दास के ɮवारा Ĥèताͪ वत दÖड के ǒबÛदु पर उनसे ɮͪ वतीय कारण पृÍछा पूछे जाने से संबंͬ धत ͪ

वभागीय पğांक- 3078, Ǒदनांक- 29.05.2023 को Ǔनरèत करने एवं पǐरणामी ͪ वƣीय लाभ सǑहत ĤोÛनǓत

Ĥदान करने हेतु माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची मɅ WP(S) No- 5025/2023 दायर ͩ कया

गया है।

7. ͪ वभागीय पğांक- 3472, Ǒदनांक- 03.06.2022 के ɮवारा समी¢ा के ǒबÛदुओं पर पूव[ मɅ वांǓछत मंतåय

के Đम मɅ èमाǐरत कराते हुए पुनः ͪ वभागीय पğांक- 3519 Ǒदनांक- 22.05.2024 के माÚयम से समी¢ा के

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 24 जुलाई, 2026

3

ǒबÛदुओं (ǒबंदु 1 से 6) पर नगर ͪ

वकास एवं आवास ͪ वभाग से मंतåय कȧ मांग कȧ गई।

8. उÈत के आलोक मɅ नगर ͪ वकास एवं आवास ͪ वभाग के पğांक- 2041, Ǒदनांक- 28.05.2024 के ɮवारा

मंतåय उपलÞध कराया गया, िजसके ɮवारा ͪ वभागीय समी¢ा ǒबÛदु-1, 2 एवं 3 के संबंध मɅ ĤǓतवेǑदत है ͩ

क नगर ͪ वकास एवं आवास ͪ वभाग ɮवारा पूव[ मɅ इस संबंध मɅ समी¢ा कȧ गई है तथा पğांक- 5013

Ǒदनांक- 04.10.2019 से आरोप को सàपुçट ͩ कया गया है।

ͪ वभागीय समी¢ा ǒबÛदु-4 के संबंध मɅ झारखÖड नगरपाͧ लका अͬ धǓनयम, 2011 कȧ धारा-55 कȧ

उपधारा-9 एवं ͪ वभागीय संकãप संÉया- 165, Ǒदनांक- 11.01.2016 मɅ उãलेͨ खत Ĥावधानɉ को इंͬ गत करते

हुए ĤǓतवेǑदत ͩ कया गया है ͩ क नगरपाͧ लकाओं अंतग[त काय[ योजना तैयार करने, सàपादन मɅ कोई

अǓनयͧ मतता न हो, इसके अनुĮवण एवं पय[वे¢ण का Ĥाथͧ मक ĤशासǓनक दाǓय×व काय[पालक पदाͬ धकारȣ

का हȣ है। उÈत के आलोक मɅ आरोपी पदाͬ धकारȣ के èपçटȣकरण को èवीकार योÊय नहȣं माना गया है।

उपरोÈत Ĥावधानɉ के आलोक मɅ ͪ वभागीय समी¢ा ǒबÛदु-5 से सहमǓत åयÈत कȧ गई है तथा

समी¢ा×मक ǒबÛदु-6 के संबंध मɅ अंͩ कत ͩ कया गया है ͩ क योजना तैयार करने एवं Ǔनͪ वदा Ǔनçपादन मɅ

Ǔनयमɉ

के

पालन

का

Ĥाथͧ मक

ĤशासǓनक

दाǓय×व

काय[पालक

पदाͬ धकारȣ

का

हȣ

है।

9. समी¢ोपरांत ͪ वभागीय संकãप संÉया 25831(HRMS), Ǒदनांक-24.06.2024 के ɮवारा Įीमती अंजना

दास, झा0Ĥ0से0 (कोǑट Đमांक-47/20), त×कालȣन काय[पालक पदाͬ धकारȣ, नगर पǐरषɮ, गढ़वा के ͪ वǾɮध

झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-14(iv) लघु दÖड

अÛतग[त दो वेतन वृɮͬ ध पर असंचया×मक Ĥभाव से रोक का दÖड अͬ धरोͪ पत ͩ

कया गया।

10. ͪ वभागीय संकãप संÉया- 25831(HRMS), Ǒदनांक- 24.06.2024 के ɮवारा अͬ धरोͪ पत दÖड के ͪ वǾɮध

Įीमती दास के ɮवारा माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ WP(S) No- 5354 /2024 अंजना दास बनाम

झारखÖड राÏय एवं अÛय दायर ͩ कया गया।

11. WP(S) No- 5354 /2024 अंजना दास बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ माननीय Ûयायालय के

ɮवारा Ǒदनांक-20.04.2026 को पाǐरत Ûयायादेश के ɮवारा ͪ वभागीय संकãप संÉया-25831(HRMS),

Ǒदनांक-24.06.2024 के ɮवारा अͬ धरोͪ पत दÖड को Ǔनरèत कर Ǒदया गया तथा अंͩ कत है ͩ क यǑद ͪ वभाग

को सलाह Ǒदया जाता है तो उपयुÈत कार[वाई कर सकता है। उÈत Ûयायादेश का काय[कारȣ अंश

Ǔनàनवत् हैः-

"------4. Having heard learned counsel for the parties and after going through

the documents available on record and the impugned order; so far as the first contention

of nonexamination of oral witness in order to prove the charge does not make much

difference in this case; inasmuch as, the enquiry officer had exonerated the petitioner

from the charges levelled against him. Therefore, this Court is not inclined to give any

finding for non-examination of oral witness.

5. So far as second issue is concerned that two stage notice should

have been given to the petitioner; admittedly only in one notice i.e., dated 29th May,

4

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 24 जुलाई, 2026

2023 the disciplinary authority has issued a second show-cause notice and in the said

second show-cause itself he has given the reasons why he is differing with the opinion

of enquiry officer; however, the said procedure is not with the settled proposition of law

as laid down in the case of Punjab National Bank and others Vs. Kunj Behari Misra2,

For brevity, para-19 is extracted hereinbelow:

19. The result of the aforesaid discussion would bethat the principles of natural

justice have to be read into Regulation 7(2). As a result thereof, whenever the

disciplinary authority disagrees with the enquiry authority on nay article of charge, then

before it records its own findings on such charge, it must record its tentative reasons for

such disagreement and give to the delinquent officer an opportunity to represent before it

records its findings. The report of the enquiry officer containing its findings will have to

be conveyed and the delinquent officer will have an opportunity to persuade the

disciplinary authority to accept the favourable conclusion of the enquiry officer. The

principles of natural justice, as we have already observed, require the authority which has

to take a final decision and can impose a penalty, to given an opportunity to the officer

charged of misconduct to file a representation before the disciplinary authority records its

findings on the charges framed against the officer.

And also in the case of Deputy General Manager (Appellate Authority) and

others3. For brevity, para-26 of is also extracted herein below:

26. It is well settled that where the enquiry officer is not the disciplinary authority,

on receiving the report of enquiry, the disciplinary authority may or may not agree with

the findings recorded by the former, in case of disagreement, the disciplinary authority

has to record the reasons for disagreement and after affording an opportunity of hearing

to the delinquent may record his own findings if the evidence available on record be

sufficient for such exercise or else to remit the same to the enquiry officer for further

enquiry.

6. Accordingly, the instant writ application is allowed and the impugned order

dated 24.06.2024 is quashed and side. However, the respondents would be at liberty to

initiate de novo enquiry, if so advised.”

12. WP(S) No- 5354 /2024 मɅ माननीय Ûयायलय के ɮवारा Ǒदनांक-20.04.2026 को पाǐरत Ûयायादेश

के आधार पर WP(S) No- 5025/2023 को समाÜत कर Ǒदया गया है।

13. अतः समी¢ोपरांत, WP(S) No- 5354 /2024 अंजना दास बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ

माननीय Ûयायालय के ɮवारा Ǒदनांक-20.04.2026 को पाǐरत Ûयायादेश के आलोक मɅ ͪ वभागीय संकãप

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 24 जुलाई, 2026

5

संÉया-25831(HRMS), Ǒदनांक-24.06.2024 के ɮवारा Įीमती अंजना दास, झा0Ĥ0से0 (कोǑट Đमांक-

47/20), त×कालȣन काय[पालक पदाͬ धकारȣ, नगर पǐरषɮ, गढ़वा के ͪ वǾɮध अͬ धरोͪ पत ’झारखÖड सरकारȣ

सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-14(iv) लघु दÖड अÛतग[त दो वेतन

वृɮͬ ध पर असंचया×मक Ĥभाव से रोक का दÖड’ को ͪ वलोͪ पत ͩ कया जाता है।

14. Ĥèताव पर अनुशासǓनक Ĥाͬ धकार का अनुमोदन ĤाÜत है।

आदेश:- आदेश Ǒदया जाता है ͩ क इस संकãप को झारखÖड राजपğ के आसाधारण अंक मɅ Ĥकाͧ शत ͩ कया

जाय तथा इसकȧ एक ĤǓत Įीमती अंजना दास, झा0Ĥ0से0 एवं अÛय संबंͬ धत को दȣ जाय।

Sr

No.

Employee

Name

G.P.F. No.

Decision of the Competent authority

1

2

3

1

ANJANA DAS

20060400034

समी¢ोपरांत,WP(S) No.-5354/2024 अंजना

दास

बनाम

झारखÖड

राÏय एवं अÛय मɅ माननीय Ûयायालय के ɮवारा Ǒदनांक-20.04.2026

को पाǐरत Ûयायादेश के आलोक मɅ ͪ

वभागीय संकãप संÉया-

25831(HRMS), Ǒदनांक-24.06.2024 के ɮवारा Įीमती अंजना दास,

झा0Ĥ0से0 (कोǑट Đमांक-47/20), त×कालȣन काय[पालक पदाͬ धकारȣ,

नगर पǐरषɮ, गढ़वा के ͪ वǾɮध अͬ धरोͪ पत ’झारखÖड सरकारȣ सेवक

(वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-14(iv)

लघु दÖड अÛतग[त दो वेतन वृɮͬ ध पर असंचया×मक Ĥभाव से रोक का

दÖड’ को ͪ वलोͪ पत ͩ कया जाता है।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

ͬ

चÛटु दोराईबुǽ,

सरकार के संयुÈत सͬ चव ।

जीपीएफ संÉया:20060400057

-----------

अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 423 – 50