झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧ शत

12 Įावण, 1948 (श०)

संÉ या – 429 राँची, सोमवार, 3 अगèत, 2026 (ई०)

काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ वभाग।

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संकãप

23 जुलाई, 2026

संÉया-03/आरोप(कोट[ केस)-15-26/2025 का०- 4728--Įी चÛġदेव शमा[, झा०Ĥ०से०,

त×कालȣन काय[पालक दÖडाͬ धकारȣ-सह-नीलाम पğ पदाͬ धकारȣ, रामगढ सàĤǓत सेवाǓनवृƣ को

Ǔनगरानी Þयूरो, झारखÖड, राँची के धावादल के ɮवारा Ǒदनांक 08.08.2001 को Ǿ0 1500/- (पÛġह

सौ Ǿपये) घूस लेते रंगे हाथ ͬ गरÝतार ͩ कया गया। उÈत आलोक मɅ ͪ वभागीय आदेश सं0-3238,

Ǒदनांक 14.09.2021 के ɮवारा Įी शमा[ को ÛयाǓयक Ǒहरासत कȧ Ǔतͬ थ Ǒदनांक 08.08.2001 के

Ĥभाव से Ǔनलंǒबत ͩ कया गया। Įी शमा[ के ÛयाǓयक Ǒहरासत से ǐरहा होने के उपरांत ͪ वभागीय

आदेश सं0-2219, Ǒदनांक 24.04.2003 ɮवारा Ǔनलàबन मुÈत ͩ कया गया ।

इस संबंध मɅ Įी शमा[ के ͪ वǾɮध Ǔनगरानी थाना कांड सं0-11/01, ͪ वशेष वाद सं0-

16/01 दज[ ͩ कया गया तथा ħçटाचार Ǔनवारण अͬ धǓनयम, 1988 कȧ धारा-7/13(2) सह पǑठत

धारा-13(1)(डी) के तहत् ͪ वͬ ध (Ûयाय) ͪ वभाग, झारखÖड के आदेश संÉया-64/जे0, Ǒदनांक

17.05.2002 ɮवारा अͧ भयोजन èवीकृǓत Ĥदान कȧ गयी ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 3 अगèत, 2026

संबंͬ धत मामले मɅ उपायुÈत, रामगढ़ के पğांक-221, Ǒदनांक 12.05.10 ɮवारा

Įी शमा[ के ͪ वǾɮध आरोप Ĥपğ 'क' उपलÞध कराया गया, िजसके ͧ लए ͪ वभागीय संकãप सं0-

3527, Ǒदनांक 27.06.2011 ɮवारा Įी शमा[ के ͪ वǾɮध ͪ वभागीय काय[वाहȣ संचाͧ लत कȧ गई ।

संचालन पदाͬ धकारȣ के पğांक-26, Ǒदनांक 09.04.2012 ɮवारा जाँच ĤǓतवेदन

समͪ प[त ͩ कया गया। संचालन पदाͬ धकारȣ ɮवारा ĤǓतवेǑदत ͩ कया गया कȧ ͪ वभागीय काय[वाहȣ मɅ

उपलÞध अͧ भलेख के आधार पर आरोͪ पत पदाͬ धकारȣ को घूस लेने के आरोप मɅ दोषी अथवा ǓनदȾष ͧ

सɮध नहȣं ͩ कया जा सकता है। Ǔनगरानी Þयूरो ɮवारा Ĥेͪ षत साêय एवं आरोप पğ के संबंध मɅ

Ǔनण[य Ûयायालय ɮवारा हȣ ͧ लया जाएगा ।

संचालन पदाͬ धकारȣ ɮवारा समͪ प[त जाँच ĤǓतवेदन के समी¢ोपरांत Įी शमा[ को

दोषी मानते हुए उनके पɅशन कȧ राͧ श का 5% (पाँच ĤǓतशत) पाँच वषɟ तक कटौती ͩ कये जाने

Ǔनͧ मƣ उनसे ɮͪ वतीय कारण पृÍछा ͩ कये जाने के Ĥèताव को माननीय मुÉयमंğी ɮवारा अनुमोǑदत ͩ

कया गया साथ हȣ, Ǔनगरानी से आरोपी पदाͬ धकारȣ कȧ संͪ पͪ ƣयɉ कȧ जाँच करने का Ǔनदेश भी

Ǒदया गया ।

त×पæचात् Įी शमा[ से ɮͪ वतीय कारण पृÍछा पूछा गया। Įी शमा[ से ĤाÜत ɮͪ वतीय

कारण पृÍछा तथा मामले कȧ सàयक समी¢ोपरांत ͪ वभागीय संकãप सं0-7251, Ǒदनांक

18.06.2012 ɮवारा Įी शमा[ के 5% (पाँच ĤǓतशत) पɅशन 5 वषɟ तक कटौती का दÖड अͬ धरोͪ पत ͩ

कया गया ।

उÈत अͬ धरोͪ पत दÖड के ͪ वǾɮध Įी शमा[ ɮवारा माननीय उÍच Ûयायालय मɅ

W.P.(S) No. 3122/2012- Chandradeo Sharma Vrs. State of Jharkhand & Ors. दायर ͩ

कया गया है। उÈत वाद मɅ माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 15.01.2025 को पाǐरत

Ûयायादेश का काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् है-

"6. The findings of the Disciplinary Authority, by which, he has

differed with the report of the Enquiry Officer and has proposed the punishment

of reduction of pension of the petitioner by 5% for five years, is bad in law and

is hereby set aside. Consequently, the approval of this punishment by Hon'ble the

Chief Minister concerned is also set aside.

7. So far as the notings of Hon'ble the Chief Minister to the effect

where he gave a direction to the Vigilance Department to enquire about the

assets of the petitioner is concerned, the same was absolutely unwarranted in

this case. In a departmental proceeding, this type of observation/direction cannot

be made. If at all, it was necessary, a separate note sheet should have been

initiated based on allegation or complaint but the same has not been done by the

Disciplinary Authority. Thus, this notings and direction of Hon'ble the Chief

Minister is bad and is also set aside.

8. Accordingly, this writ petition stands allowed.

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 3 अगèत, 2026

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9. Consequently, the petitioner is entitled to get the entire retiral

benefits, which should be paid to him within eight weeks from the date of receipt

of a copy of this order."

माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 15.01.2025 को पाǐरत Ûयायादेश के ͪ

वǾɮध ͪ वभाग ɮवारा LPA No. 622/2025 झारखÖड राÏय एवं अÛय बनाम चÛġदेश शमा[ दायर ͩ

कया गया है, जो माननीय उÍच Ûयायालय मɅ ͪ वचाराधीन है ।

साथ हȣ, W.P.(S) No. 3122/2012 मɅ Ǒदनांक 15.01.2025 को पाǐरत Ûयायादेश

के अनुपालन हेतु Įी शमा[ ɮवारा माननीय उÍच Ûयायालय मɅ Cont. Case (Civil) No. 15 of

2026 दायर कȧ गई है, िजसमɅ माननीय Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 12.06.2026 को पाǐरत

Ûयायादेश Ǔनàनवत् है- "Learned counsel representing the opposite parties prays for

and is granted six weeks' time to comply the order dated 15.01.2025 passed in

W.P.(S) No.3122 of 2012. List this case after six weeks."

अतः W.P.(S) No. 3122/2012 मɅ Ǒदनांक 15.01.2025 को पाǐरत Ûयायादेश तथा

Cont. Case (Civil) No. 15 of 2026 मɅ पाǐरत अंतǐरम आदेश एवं मामले के सàयक् ͪ

वचारोपरांत Ǔनàनवत् Ǔनण[य ͧ लया जाता है-

(क) Įी चÛġदेव शमा[, झा०Ĥ०से०, त×कालȣन काय[पालक दÖडाͬ धकारȣ-सह-नीलाम

पğ पदाͬ धकारȣ, रामगढ सàĤǓत सेवाǓनवृƣ पर ͪ वभागीय संकãप सं0-7251, Ǒदनांक 18.06.2012

ɮवारा अͬ धरोͪ पत दÖड “पɅशन कȧ राͧ श का 5 ĤǓतशत राͧ श पाँच वषɟ तक कटौती ͩ कये जाने” को ͪ

वलोͪ पत ͩ कया जाता है ।

(ख) उÈत ͪ वलोपन LPA No. 622/2025 झारखÖड राÏय एवं अÛय बनाम चÛġदेश

शमा[ के अंǓतम Ǔनण[य से Ĥभाͪ वत होगा।

आदेश :- आदेश Ǒदया जाता है ͩ क इस संकãप को झारखÖड राजपğ के आसाधारण अंक मɅ

Ĥकाͧ शत ͩ कया जाय तथा इसकȧ एक ĤǓत चÛġदेश शमा[, सेवाǓनवृƣ झा०Ĥ०से० एवं अÛय संबंͬ धत

को दȣ जाय ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

ͬ

चÛटू दोराईबुǾ,

सरकार के संयुÈत सͬ चव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 429 – 50