झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
30 Įावण, 1948 (श०)
संÉ या – 448 राँची, शुĐवार, 21 अगèत, 2026 (ई०)
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग।
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संकãप
5 अगèत, 2026
संÉया-5/आरोप-1-18/2014 का०-5094--डॉ० अनवर हुसैन, झा०Ĥ०से० (कोǑट Đमांक-667/03),
त×कालȣन अंचल अͬधकारȣ-सह-ĤखÖड ͪवकास पदाͬधकारȣ, पांकȧ के ͪवǾɮध Ĥमंडलȣय आयुÈत, पलामू
Ĥमंडल, मेǑदनीनगर के पğांक-1230, Ǒदनांक 11.09.2012 के माÚयम से उपायुÈत, पलामू के पğांक-
1790/गो०, Ǒदनांक 16.07.2011 ɮवारा Ĥपğ- 'क' मɅ आरोप गǑठत कर उपलÞध कराया गया, िजसमɅ इनके
ͪवǾɮध पदèथापन èथान मɅ आवाͧसत नहȣं रहने, ǒबना अवकाश/अनुमǓत के गायब रहने, सरकारȣ वाहन एवं
Ƀधन का दुǽपयोग करने, वष[ 2003 कȧ सुखाड़ से Ǔनपटने हेतु योजना काय[ मɅ ͧशͬथलता, मुÝत खाɮयाÛन
उपलÞध कराने कȧ योजना मɅ लापरवाहȣ/अǓनयͧमतता, सहाáय योजना मɅ अͧभǾͬच नहȣं लेने, तालाब Ǔनमा[ण
मɅ अͬĒम कȧ वसूलȣ कȧ कार[वाई नहȣं करने, उÍचाͬधकाǐरयɉ को ħͧमत करने, सरकारȣ राͧश के दुǾपयोग,
जलाशय योजना मɅ गड़बड़ी एवं ͪवƣीय अǓनयͧमतता संबंधी कुल-20 आरोप ĤǓतवेǑदत ͩकया गया ।
2.
उÈत आरोपɉ के ͧलए ͪवभागीय पğांक-11171, Ǒदनांक 01.10.2012 के ɮवारा डॉ० हुसैन से
èपçटȣकरण कȧ माँग कȧ गई। पुनः ͪवभागीय पğांक-993, Ǒदनांक 01.02.2013 ɮवारा èमाǐरत करते हुए
èपçटȣकरण समͪप[त करने हेतु अनुरोध ͩकया गया, ͩफर भी उनका èपçटȣकरण ĤाÜत नहȣं हुआ।
3.
डॉ० हुसैन के ͪवǾɮध ĤǓतवेǑदत गंभीर आरोपɉ के आलोक मɅ ͪवभागीय संकãप सं0-4943,
Ǒदनांक-08.05.2013 ɮवारा इनके ͪवǾɮध ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत कȧ गयी ।
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 21 अगèत, 2026
4.
संचालन पदाͬधकारȣ के पğांक-486, Ǒदनांक 22.09.2015 ɮवारा ͪवभागीय काय[वाहȣ का
जाँच ĤǓतवेदन उपलÞध कराया गया, िजसमɅ Ĥपğ 'क' मɅ ĤǓतवेǑदत 20 (बीस) आरोपɉ मɅ से 18 (अठारह)
आरोप Ĥमाͨणत पाये गये।
5.
डॉ० हुसैन के ͪवǾɮध ĤǓतवेǑदत आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाͬधकारȣ के
जाँच ĤǓतवेदन कȧ समी¢ा कȧ गयी। समी¢ा मɅ पाया गया ͩक ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ ɮवारा समͪप[त
जाँच ĤǓतवेदन से सहमत हुआ जा सकता है। डॉ० हुसैन के ͪवǾɮध उÈत Ĥमाͨणत आरोप गंभीर ĤकृǓत के
हɇ तथा सरकारȣ काय[ एवं कƣ[åय के ĤǓत उदासीनता को Ĥमाͨणत करता है। साथ हȣ, यह भी सं£ान मɅ
आया ͩक सेवाकाल के दौरान ͪवͧभÛन पदèथापन अवͬध मɅ इनके ͪवǾɮध कई आरोप ĤǓतवेǑदत ͩकये गये,
िजससे èपçट है ͩक ये Habitual offender हɇ और इसी कारण इनकȧ सेवा अब तक संपुçट नहȣं है।
6.
अतः समी¢ोपरांत झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ,
2016 के Ǔनयम-14(xi) के तहत् सरकारȣ सेवा से बखा[èत करने के ǒबÛदु पर ͪवभागीय पğांक-6316,
Ǒदनांक 18.05.2017 एवं पğांक-7649, Ǒदनांक 29.06.2017 ɮवारा ɮͪवतीय कारण पृÍछा कȧ गयी, िजसके
आलोक मɅ डॉ० हुसैन के पğांक-107, Ǒदनांक 13.06.2017 एवं 123/नजा०, Ǒदनांक 07.07.2017 ɮवारा
ɮͪवतीय कारण पृÍछा समͪप[त ͩकया गया।
7.
डॉ० हुसैन के ͪवǾɮध ĤǓतवेǑदत आरोप, बचाव बयान, संचालन पदाͬधकारȣ के जाँच
ĤǓतवेदन एवं ɮͪवतीय कारण पृÍछा कȧ समी¢ा कȧ गयी। समी¢ोपरांत पाया गया ͩक इनके ɮवारा समͪप[त
ɮͪवतीय कारण पृÍछा के उƣर मɅ ऐसा कोई भी तØय नहȣं Ǒदया गया है, जो इनके ͪवǾɮध Ĥमाͨणत आरोपɉ
को खंͫडत करता है। अतएव डॉ० हुसैन के ɮवारा Ǒदया गया ɮͪवतीय कारण पृÍछा को अèवीकृत करते हुए
इÛहɅ झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-14(xi) के तहत्
सरकारȣ सेवा से बखा[èत करने के Ĥèताव को माननीय मुÉयमंğी ɮवारा अनुमोǑदत ͩकया गया।
8.
झारखÖड लोक सेवा आयोग, झारखÖड, राँची के पğांक-2095, Ǒदनांक 20.09.2017 ɮवारा
डॉ० हुसैन को सरकारȣ सेवा से बखा[èत करने के Ĥèताव पर सहमǓत संसूͬचत कȧ गयी।
9.
त×पæचात्, Ǒदनांक 06.10.2017 को मंǒğपǐरषɮ कȧ बैठक मɅ डॉ० अनवर हुसैन को झारखÖड
सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-14(xi) के तहत सरकारȣ सेवा
से बखा[èत करने का Ĥèताव èवीकृत ͩकया गया।
10.
मंǒğपǐरषɮ कȧ èवीकृǓत के उपरांत ͪवभागीय संकãप सं0-10530, Ǒदनांक 11.10.2017
ɮवारा डॉ० हुसैन को झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-
14(xi) के तहत् सरकारȣ सेवा से बखा[èत ͩकया गया।
11.
उÈत अͬधरोͪपत दÖड के ͪवǾɮध डॉ० हुसैन ɮवारा माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ
W.P. (S) No. 7251/2017- डॉ० अनवर हुसैन बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय दायर ͩकया गया। उÈत
वाद मɅ माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 12.12.2022 को पाǐरत Ûयायादेश का काय[कारȣ अंश
Ǔनàनवत् है-
"8. In both the judgments, the Hon'ble Supreme Court has held that non-
examination of witnesses, where some documents are to be proved, will result in
violation of the principle of natural justice, which will mean that no reasonable opportunity
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 21 अगèत, 2026
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has been given to the delinquent to defend his/her case. Thus the entire proceeding and
the enquiry stand vitiated.
9. Considering the aforesaid judgments, as the case in hand is squarely
covered by the law laid down, as admittedly none proved the documents. I am inclined
to allow this petition. Accordingly, this writ application is allowed. Consequently, the entire
enquiry report as well as the order of punishment contained in Memo No. 10530/Ranchi,
dated 11.10.2017 (Annexure-6) is hereby quashed. The respondents are directed to
extend all the consequential benefits to the petitioner immediately. The respondents, if so
wishes, may proceed afresh.
10. This writ application stands allowed."
12.
W.P.(S) No.-7251/2017 मɅ माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 12.12.2022 को
पाǐरत Ûयायादेश के ͪवǾɮध ͪवभाग कȧ ओर से माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ L.P.A. No. 159 of
2023 झारखÖड राÏय एवं अÛय बनाम डॉ० अनवर हुसैन दायर ͩकया गया। उÈत L.P.A मɅ माननीय
झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 17.02.2026 को पाǐरत Ûयायादेश का काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् है-
"17. Thus, we see that Hon'ble Apex Court has reprimanded and even
gone to the extent in observing that the authorities are yet to take lessons despite the
admonition in Saroj Kumar Sinha (Supra) and same kind of omission and commission
that led to setting aside the order of punishment imposed being upheld by the Hon'ble
Apex Court, were repeated.
18. In the instant case also, as we have noted above, that documents were
proved without any oral evidence. Therefore, as per the settled principle, the same
document cannot be said to be proved. As a matter of fact, even in an ex-parte inquiry,
the Inquiry officer has to act as an Umpire and not as the representative of the
department. His function is to examine the evidence; even in absence of the delinquent
officer, he has to see as to whether the unrebutted evidence is sufficient to hold that the
charges are proved, and since in the instant case, no oral evidence has been examined,
the documents have not been proved and could not have been taken into consideration,
and thus the Inquiry officer erroneously concluded that the charges have been proved
against the writ petitioner.
19. We do not find any error in the order passed by the learned single
judge in the backdrop of the facts that the documents were proved without any oral
evidence and the Inquiry officer has not acted as an independent quasi-judicial authority;
rather acted as a representative of his superiors.
20. Accordingly, the instant appeal stands dismissed. Pending I.As. if any,
also stands disposed of. However, there shall be no order to cost."
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 21 अगèत, 2026
माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 17.02.2026 को पाǐरत Ûयायादेश ɮवारा
L.P.A को खाǐरज कर Ǒदया गया।
13.
L.P.A. No. 159 of 2023 मɅ माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 17.02.2026 को
पाǐरत Ûयायादेश के ͪवǾɮध ͪवभाग कȧ ओर से माननीय सवȾÍच Ûयायालय मɅ SLP दायर ͩकया गया,
िजसका Diary No. 40180/2026 है।
14.
W.P.(S) No. 7251 of 2017 डॉ० अनवर हुसैन बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ
माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 12.12.2022 को पाǐरत Ûयायादेश के अनुपालन हेतु डॉ० हुसैन
ɮवारा माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ Cont. (Civil) Case No. 871 of 2023 दायर कȧ गई है।
उÈत अवमाननावाद मɅ माननीय Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 17.07.2026 को पाǐरत अंतǐरम
आदेश Ǔनàनवत् है-
"On the request of learned counsel appearing for the State, two weeks'
time is allowed for filing compliance report, failing which, appropriate order will be passed
including framing of the charge against the erring officers."
15.
अतः W.P.(S) No.-7251/2017 मɅ माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 12. 12.2022
को पाǐरत Ûयायादेश एवं L.P.A. No. 159 of 2023 मɅ माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक
17.02.2026 को पाǐरत Ûयायादेश तथा Cont. (Civil) Case No. 871 of 2023 मɅ माननीय Ûयायालय
ɮवारा Ǒदनांक 17.07.2026 को पाǐरत अंतǐरम आदेश के आलोक मɅ Ǔनàनवत् Ǔनण[य ͧलया जाता है-
(क)
डॉ० अनवर हुसैन, त×कालȣन अंचल अͬधकारȣ, पांकȧ-सह-लेèलȣगंज, पलामू के ͪवǾɮध
ͪवभागीय संकãप सं0-10530, Ǒदनांक 11.10.2017 ɮवारा अͬधरोͪपत दÖड "सरकारȣ सेवा से बखा[èत" को
ͪवलोͪपत ͩकया जाता है।
(ख)
उÈत ͪवलोपन माननीय सवȾÍच Ûयायालय मɅ दायर SLP Diary No. 40180/2026 के
अंǓतम Ǔनण[य से Ĥभाͪवत होगा।
आदेश :-
आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप को झारखÖड राजपğ के आसाधारण अंक मɅ Ĥकाͧशत
ͩकया जाय तथा इसकȧ एक ĤǓत डॉ० अनवर हुसैन, से०Ǔन० झा०Ĥ०से० एवं अÛय संबंͬधत
को दȣ जाय।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
ͬचÛटू दौराईबुǾ,
सरकार के संयुÈत सͬचव ।
ह॰ ----------
अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
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