झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

10 भाġ, 1948 (श०)

संÉ या – 459 राँची, मंगलवार, 1 ͧसतàबर, 2026 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ।

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संकãप

18 अगèत, 2026

संÉया-5/आरोप-1-193/2017

का०-5376--Įी

दȣपक

कुमार,

सेवाǓनवृƣ

झा०Ĥ०से०

(कोǑट Đमांक-739/03), त×कालȣन अंचल अͬधकारȣ, कांके, राँची के ͪवǾɮध राजèव, Ǔनबंधन एवं

भूͧम सुधार ͪवभाग, झारखÖड, राँची के पğांक-5059, Ǒदनांक 16.10.2017 के माÚयम उपायुÈत,

राँची के पğांक-186(i), Ǒदनांक 04.09.2017 ɮवारा आरोप-पğ गǑठत कर उपलÞध कराया गया ।

आरोप-पğ मɅ Įी कुमार के ͪवǾɮध छोटानागपुर काæतकारȣ अͬधǓनयम, 1908 कȧ

धारा-46(1)(बी) का उãलंघन कर कांके अंचल के मौजा कɉगे, खाता सं0-23, खेसरा खेसरा

सं0-401, रकबा 11.33 डी० पुरन डोम (अनुसूͬचत जाǓत) कȧ भूͧम का नामांतरण वाद

सं0-134आर027/2001-02 ɮवारा Įी सुरेÛġ ͧसंह (सामाÛय जाǓत) के नाम पर करने तथा सरकारȣ

सेवक आचार Ǔनयमावलȣ के ĤǓतकूल आचरण करने संबंधी आरोप ĤǓतवेǑदत ͩकया गया ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 1 ͧसतàबर, 2026

उÈत आरोपɉ पर Įी कुमार से ĤाÜत èपçटȣकरण एवं उनके èपçटȣकरण पर

उपायुÈत, राँची से ĤाÜत मंतåय के समी¢ोपरांत ͪवभागीय संकãप सं0-5487, Ǒदनांक 16.09.2025

ɮवारा Įी कुमार के ͪवǾɮध ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत कȧ गई ।

ͪवभागीय जाँच-सह-संचालन पदाͬधकारȣ के पğांक-753, Ǒदनांक 21.07.2026 ɮवारा

Įी कुमार कȧ आकिèमक Ǔनधन Ǒदनांक 14.07.2026 को हो जाने के फलèवǾप उनके ͪवǾɮध

संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ से संबंͬधत अͧभलेख ͪवभाग को वापस कर Ǒदया गया है।

भारत सरकार, काͧम[क लोक ͧशकायत और पɅशन मंğालय (काͧम[क एवं Ĥͧश¢ण

ͪवभाग), नई Ǒदãलȣ के पğ, Ǒदनांक 20 अÈटूबर, 1999 मɅ Ǔनàन Ĥावधान है-

"The undersigned is directed to say that this Department has been

receiving references seeking clarification whether disciplinary cases initiated

against the Government servant under CCS (CCA) Rules, 1965, could be closed

in the event of death of the charged officer during pendency of the proceedings.

After careful consideration of all the aspects, it has been decided that where a

Government servant dies during the pendency of the inquiry i.e. without charges

being proved against him, imposition of any of the penalties prescribed under the

CCS (CCA) Rules, 1965, would not be justifiable. Therefore, disciplinary

proceedings should be closed immediately on the death of the alleged

Government servant."

अतः, समी¢ोपरांत उपयु[Èत Ĥावधान के आलोक मɅ Įी दȣपक कुमार, सेवाǓनवृƣ

झा०Ĥ०से० (कोǑट Đमांक-739/03), त×कालȣन अंचल अͬधकारȣ, कांके, राँची, सàĤǓत-मृत के

ͪवǾɮध संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ को समाÜत ͩकया जाता है ।

आदेश :-

आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप को झारखÖड राजपğ के आसाधारण अंक मɅ

Ĥकाͧशत ͩकया जाय तथा इसकȧ एक ĤǓत Įी दȣपक कुमार, सàĤǓत - मृत के

आͬĮत एवं अÛय संबंͬधत को दȣ जाय ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

ͬचÛटू दोराईबुǾ,

सरकार के संयुÈत सͬचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणा

राजकȧय मुġणालय

लय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 459 – 50