झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
12 भाġ, 1948 (श०)
संÉ या – 462 राँची, गुǾवार, 3 ͧसतàबर, 2026 (ई०)
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ।
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अͬधसूचना
17 अगèत, 2026
संÉया-04/ĤोÛनǓत-03-01/2018 का॰ 5349--Įी मनमोहन Ĥसाद, त×कालȣन झा०Ĥ०से०
(कोǑट Đमांक 691A/03) सàĤǓत सेवाǓनवृƣ भा०Ĥ०से० ने WP(S) No. 181/2016 मɅ Ǒदनांक
28.11.2019 को पाǐरत Ûयायादेश के आलोक मɅ उनके कनीय पदाͬधकारȣ को Ĥदƣ ĤोÛनǓत कȧ
Ǔतͬथ से उÛहɅ भी अनुमÖडल पदाͬधकारȣ एवं समक¢ कोǑट तथा अÛय उÍचतर पदɉ पर ĤोÛनǓत
Ĥदान करने का अनुरोध ͩकया गया।
2. उãलेखनीय है ͩक Įी मनमोहन Ĥसाद, त×कालȣन काय[पालक दÖडाͬधकारȣ, राँची के
ͪवǾɮध राçĚȣय Ēामीण रोजगार एÈट मɅ लापरवाहȣ एवं कत[åयहȣनता बरतने तथा अधीनèथ
कͧम[यɉ के माÚयम से नाजायज राͧश कȧ वसूलȣ करने के कारण Įी तापस सोरेन ɮवारा आ×मदाह
ͩकये जाने संबंधी आरोप के कारण इनके ͪवǾɮध माÖडू (चुरचू) थाना काÖड सं0 251/08 Ǒदनांक
03.07.2008 दज[ था, जो बाद मɅ ͪवशेष Ǔनगरानी Ûयायालय, ħçटाचार Ǔनरोधक Þयूरो के केस
सं0 13/08 के Ǿप मɅ èथानांतǐरत कर Ǒदया गया, िजसमɅ इनके ͪवǾɮध ͪवͬध ͪवभाग के आदेश
सं० 02/जे० Ǒदनांक 06.02.2009 ɮवारा अͧभयोजन èवीकृत था। ͪवशेष Ûयायाधीश (ए०सी०बी०),
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हजारȣबाग ɮवारा Ǒदनांक 19.03.2021 को पाǐरत Ûयायादेश मɅ Įी Ĥसाद को बरȣ कर Ǒदया गया
है। माननीय Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आदेश का काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् हैः-
'in the result, for the foregoing discussion, I come to the finding that the
prosecution has eompletely failed to prove its case against the accused persons
beyond reasonable doubt and therefore, they are found not guilty for the same
and acquitted thereof. They and their sureties are discharged from the liability of
their bail bonds. The accused persons are set at liberty."
3. उपरोÈत मामले मɅ उपायुÈत, हजारȣबाग ɮवारा उपलÞध कराये गये जाँच ĤǓतवेदन के
आलोक मɅ ͪवभागीय आदेश संÉया 4040 Ǒदनांक 03.07.2008 ɮवारा Įी Ĥसाद को त×काल Ĥभाव
से Ǔनलंǒबत ͩकया गया। तदोपरांत ͪवभागीय आदेश संÉया 5434 Ǒदनांक 09.09.2010 ɮवारा
Įी Ĥसाद को त×काल Ĥभाव से Ǔनलंबन मुÈत ͩकया गया। साथ हȣ Ǔनलंबन अवͬध के संबंध मɅ
इनके ͪवǾɮध संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ के फलाफल एवं दज[ कांड मɅ पाǐरत Ûयायादेश के
आलोक मɅ अलग से Ǔनण[य लेने पर ͪवचार ͩकया गया।
4. उÈत आरोपɉ हेतु ͪवभागीय संकãप संÉया 2776 Ǒदनांक 28.04.2009 ɮवारा Įी Ĥसाद
के ͪवǾɮध संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ मɅ ͪवभागीय संकãप सं० 13920 Ǒदनांक 20.12.2012
ɮवारा उÛहɅ तीन वेतनवृɮͬध संचया×मक Ĥभाव से रोक का दÖड अͬधरोͪपत ͩकया गया।
5. उÈत दÖड के ͪवǾɮध Įी Ĥसाद ɮवारा ͩकये गये अपील पर समी¢ोपरांत ͪवभागीय
संकãप सं0 13920 Ǒदनांक 20.12.2012 को ͪवलोͪपत करते हुए ͪवभागीय संकãप सं० 4280
Ǒदनांक 13.05. 2015 ɮवारा Įी Ĥसाद को तीन वेतनवृɮͬध असंचया×मक Ĥभाव से रोके जाने का
दÖड अͬधरोͪपत ͩकया गया।
6. WP(S) No. 181/2016 मनमोहन Ĥसाद बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ माननीय
झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 28.11.2019 को पाǐरत Ûयायादेश मɅ Įी Ĥसाद के ͪवǾɮध
अͬधरोͪपत दÖड संबंधी आदेश को रɮद कर Ǒदया गया। माननीय Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक
28.11.2019 को पाǐरत Ûयायादेश का काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् हैः-
“As a sequel of the aforesaid rules, guidelines and judicial pronouncements,
it is crystal clear that without application of mind, the order of punishment has
been inflicted. The respondents, while inflicting punishment of withholding of three
increments without cumulative effect has not taken into consideration the findings
of the Enquiry Officer, who exonerated the petitioner from the charges. No man
should be put twice in parity for same offence meaning thereby person, who has
been previously acquitted on the same charge on which he is being prosecuted
earlier, he would not be punished twice and as such, impugned order dated 13-
05-2015 contained in Memo No. 4280 and Resolution dated 20-10-2012 contained
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in Memo No. 13920 are liable to be quashed and set aside and are hereby,
quashed and set aside.
As a result of the quashment of the impugned orders, the petitioner is
entitled for all the consequential benefits. Accordingly, writ petition stands
allowed.”
7. WP(S) No. 181/2016 मɅ Ǒदनांक 28.11.2019 को पाǐरत Ûयायादेश के ͪवǾɮध
ͪवभाग ɮवारा माननीय Ûयायालय मɅ LPA No. 144/2020 झारखÖड राÏय एवं अÛय बनाम
मनमोहन Ĥसाद दायर ͩकया गया।
-Įी Ĥसाद ने WP(S) No. 181/2016 मɅ Ǒदनांक 28.11.2019 को पाǐरत Ûयायादेश के
अनुपालन हेतु माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ Cont. (Civil) Case No. 609/2021 दायर
ͩकया है, जो सàĤǓत ͪवचाराधीन है।
-ͪवभाग ɮवारा दायर LPA No. 144/2020 को माननीय Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक
26.06.2025 को पाǐरत Ûयायादेश के ɮवारा Ǔनरèत कर Ǒदया गया।
-LPA No. 144/2020 मɅ Ǒदनांक 26.06.2025 को पाǐरत Ûयायादेश के ͪवǾɮध ͪवभाग कȧ
ओर से माननीय सवȾÍच Ûयायालय मɅ SLP (Diary) No. 54613/2025 झारखÖड राÏय एवं
अÛय बनाम मनमोहन Ĥसाद दायर ͩकया गया, िजसे Ǒदनांक 27.02.2026 को पाǐरत Ûयायादेश
ɮवारा Ǔनरèत कर Ǒदया गया।
8. ͪवभाग ɮवारा दायर SLP Ǔनरèत हो जाने के उपरांत WP(S) No. 181/2016 मɅ
Ǒदनांक 28.11.2019 को पाǐरत Ûयायादेश के अनुपालन मɅ ͪवभागीय संकãप संÉया 13920,
Ǒदनांक 20.12.2012 तथा संकãप संÉया 4280, Ǒदनांक 13.05.2015 के ɮवारा Įी Ĥसाद के
ͪवǾɮध अͬधरोͪपत दÖड को ͪवभागीय संकãप संÉया 1861 Ǒदनांक 25.03.2026 ɮवारा ͪवलोͪपत
ͩकया गया।
9. तदोपरांत WP(S) No. 181/2016 मɅ Ǒदनांक 28.11.2019 को पाǐरत Ûयायादेश मɅ
वͨण[त अनुवतȸ लाभ (Consequential benefits) के संबंध मɅ ͪवɮवान महाͬधवÈता से परामश[
ĤाÜत करते हुए ͪवभागीय ताͩक[क आदेश £ापांक 4164 Ǒदनांक 23.06.2026 पाǐरत ͩकया गया।
10. उÈत के Đम मɅ Cont. (Civil) Case No. 609/2021 मɅ Ǒदनांक 08.07.2026 को
पाǐरत अंतǐरम आदेश तथा ͪवभागीय ताͩक[ क आदेश £ापांक 4164 Ǒदनांक 23.06.2026 कȧ
कंͫडका- 14 के आलोक मɅ कार[वाई करते हुए ͪवभागीय अͬधसूचना सं0 4651 Ǒदनांक 20.07.2026
ɮवारा Įी Ĥसाद के Ǔनलबन अवͬध, Ǒदनांक 03.07.2008 से 09.09.2010 तक, को पूरे वेतन एवं
भƣे सǑहत सभी पǐरयोजनाथ[ कƣ[åय अवͬध के Ǿप मɅ ͪवǓनयͧमत ͩकया गया।
11. Cont. (Civil) Case No. 609/2021 मɅ Ǒदनांक 08.07.2026 को पाǐरत अंतǐरम
आदेश के आलोक मɅ उपरोÈत ताͩक[ क आदेश कȧ कंͫडका- 15 के आलोक मɅ Įी Ĥसाद का भूतल¢ी
Ĥभाव से अनुमÖडल पदाͬधकारȣ एवं समक¢ कोǑट तथा अÛय उÍचतर पदɉ पर ĤोÛनǓत के संबंध
मɅ वèतुिèथǓत Ǔनàनवत है :-
(i) झा०Ĥ०से० के मूल कोǑट के पदाͬधकाǐरयɉ को अनुमÖडल पदाͬधकारȣ एवं समक¢ कोǑट
मɅ ĤोÛनǓत हेतु Ǒदनांक 19.10.2009 को आहूत बैठक मɅ Įी मनमोहन Ĥसाद से संबंͬधत Ǔनçकष[
मुहरबंद ͧलफाफा मɅ रखा गया।
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(ii) ͪवभागीय ĤोÛनǓत सͧमǓत कȧ उपरोÈत बैठक मɅ ͩकये गये अनुशंसा के आलोक मɅ
Įी Ĥसाद से कनीय Įी नुǽल होदा, झा०Ĥ०से० (कोǑट Đमांक 691B/03) को ͪवभागीय अͬधसूचना
संÉया 6961 Ǒदनांक 22.10.2009 ɮवारा अनुमÖडल पदाͬधकारȣ एवं समक¢ कोǑट के पद पर
ĤोÛनǓत Ĥदान कȧ गई है।
(iii) Ǒदनांक 24.12.2020 को आहूत बैठक मɅ सͧमǓत ɮवारा अनुशंसा कȧ गई है ͩक “माÖडू
(चरहȣ) थाना कांड सं0 251/2008 मɅ आरोप पğ दायर होने कȧ सàपुिçट कर लȣ जाय, अÛयथा
ĤोÛनǓत के योÊय”। इस बैठक मɅ सͧमǓत ɮवारा ͩकये गये अनुशंसा के आलोक मɅ ͪवभागीय
अͬधसूचना संÉया 3539 Ǒदनांक 08.06.2022 ɮवारा Įी Ĥसाद को Ǒदनांक 24.12.2020 के Ĥभाव
से अनुमÖडल पदाͬधकारȣ एवं समक¢ कोǑट मɅ ĤोÛनǓत Ĥदान ͩकया गया।
(iv) वष[ 2021 के ǐरिÈत के ͪवǾɮध Įी Ĥसाद को काͧम[क एवं Ĥͧश¢ण ͪवभाग, काͧम[क
लोक ͧशकायत एवं पɅशन मंğालय, भारत सरकार कȧ अͬधसूचना सं0 14015/10/2022-AIS-I-B
Ǒदनांक 12.10.2022 ɮवारा भारतीय ĤशासǓनक सेवा मɅ ĤोÛनǓत Ĥदान कȧ गई।
(v) Įी Ĥसाद Ǒदनांक 31.07.2025 को वाध[Èय सेवाǓनवृƣ हो चुके हɇ।
12. ͪवभागीय संकãप सं0 6227 Ǒदनांक 20.11.2008 कȧ किÖडका 2(vi) के अनुसार
ͩकसी अनुशासǓनक मामले /आपराͬधक काय[वाहȣ, िजसमɅ सरकारȣ सेवक के ͪवǾɮध आरोपɉ को
समाÜत कर Ǒदया जाता है अथवा वापस ले ͧलया जाता तो पूण[तः दोषमुÈत होने कȧ िèथǓत मɅ
उसकȧ ĤोÛनǓत कȧ तारȣख मुहरबÛद ͧलफाफ मɅ रखे गए Ǔनçकषɟ के अनुसार उसके ͧलए Ǔनधा[ǐरत
Đमानुसार तथा उस Đम मɅ उससे ठȤक नीचे के कनीय अͬधकारȣ कȧ ĤोÛनǓत कȧ तारȣख के संदभ[
मɅ Ǔनधा[ǐरत कȧ जाएगी।
13. माÖडू (चुरचू) थाना काÖड सं0 251/08 Ǒदनांक 03.07.2008, ͪवशेष वाद सं0 13/08
मɅ माननीय ͪवशेष Ûयायाधीश (ħ०Ǔन० Þयूरो), हजारȣबाग ɮवारा Ǒदनांक 19.03.2021 को पाǐरत
Ûयायादेश मɅ Įी Ĥसाद को आरोप मुÈत कर Ǒदया गया है। तदोपरांत ͪवभागीय संकãप संÉया
6680 Ǒदनांक 27.06.2022 ɮवारा इनका नाम आपराͬधक सूची से ͪवलोͪपत ͩकया गया है।
14. उपरोÈत मामले मɅ Įी Ĥसाद के ͪवǾɮध संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ मɅ ͪवभागीय
संकãप सं० 13920 Ǒदनांक 20.12.2012 तथा ͪवभागीय संकãप सं0 4280 Ǒदनांक 13.05.2015
ɮवारा अͬधरोͪपत दÖड को ͪवभागीय संकãप संÉया 1861, Ǒदनांक 25.03.2026 ɮवारा ͪवलोͪपत
ͩकया गया है।
15. अतएव ͪवभागीय संकãप संÉया 6227 Ǒदनांक 20.11.2008 मɅ Ǔनधा[ǐरत उपरोÈत
Ĥावधान के आलोक मɅ Įी Ĥसाद कȧ ĤोÛनǓत से संबंͬधत मुहरबंद ͧलफाफा खोला गया। ͪवभागीय
ĤोÛनǓत सͧमǓत कȧ Ǒदनांक 19.10.2009 को सàपÛन बैठक मɅ सͧमǓत ɮवारा Įी मनमोहन Ĥसाद,
त×कालȣन झा०Ĥ०से० के संबंध मɅ 'योÊय' कȧ अनुशंसा कȧ गई है।
16. Įी मनमोहन Ĥसाद, त×कालȣन झा०Ĥ०से० (कोǑट Đमांक 691A/2003) से कनीय
Įी नुǾल होदा, झा०Ĥ०से० (कोǑट Đमांक 691B/03) को ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया 6961
Ǒदनांक 22.10.2009 ɮवारा अनुमÖडल पदाͬधकारȣ एवं समक¢ कोǑट के पद पर ĤोÛनǓत Ĥदान कȧ
गई है।
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17. Įी Ĥसाद से कनीय Įी नुǽल होदा, झा०Ĥ०से० को ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया 7742
Ǒदनांक 26.08.2013 ɮवारा अपर समाहƣा[ एवं समक¢ कोǑट मɅ तथा Įी Ĥसाद से कनीय
Įीमती कुमुद सहाय, झा०Ĥ०से० (कोǑट Đमांक 694/03) को ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया 5647
Ǒदनांक 27.07.2018 ɮवारा संयुÈत सͬचव एवं समक¢ कोǑट मɅ ĤोÛनǓत Ĥदान कȧ गई है।
18. भूतल¢ी Ĥभाव से ͪवƣीय लाभ Ĥदान करने के संबंध मɅ झारखÖड सेवा संǑहता के
Ǔनयम 58 तथा ǒबहार ͪवƣ Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 74 का Ĥावधान Ǔनàनवत है :-
- झारखÖड सेवा संǑहता के Ǔनयम 58(क) के अनुसार इन Ǔनयमɉ मɅ खासतौर पर रखे गये
अपवादɉ ओर इस Ǔनयम के खÖड (ख) के अधीन रहते हुए सरकारȣ सेवक अपने पद से वेतन एवं
भƣे उस तारȣख से लेना शुǾ करेगा, िजस तारȣख को वह अपने पद का काय[-Ēहण करे, और Ïयɉ
हȣ वह उन कायɟ का सàपादन बंद कर दे, ×यɉहȣ वह उसे लेना बंद कर देगा।
- ǒबहार ͪवƣ Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 74 के अनुसार वेतन पुनरȣ¢ण या सरकारȣ सेवकɉ को ǐरयायतɅ
मंजूर करने मɅ स¢म Ĥाͬधकारɉ को इस बात का Úयान रखना चाǑहए ͩक जब तक खास पǐरिèथǓत
न हो, तबतक सरकार ͪवशेष अनुमोदन के ǒबना ͪवƣीय मंजूरȣ को भूतल¢ी Ĥभाव न Ǒदया जाय ।
19. अतः Įी मनमोहन Ĥसाद, त×कालȣन झा०Ĥ०से० (कोǑट Đमांक 691A/03) को उनसे
कनीय पदाͬधकाǐरयɉ को Ĥदान कȧ गई ĤोÛनǓत के अनुसार Ǔनàन पदɉ पर भूतल¢ी Ĥभाव से
Ǔनàनवत वैचाǐरक ĤोÛनǓत Ĥदान कȧ जाती है:-
(i) Ǒदनांक 22.10.2009 के भूतल¢ी Ĥभाव से अनुमÖडल पदाͬधकारȣ एवं समक¢ कोǑट मɅ
वैचाǐरक ĤोÛनǓत ।
(ii) Ǒदनांक 26.08.2013 के भूतल¢ी Ĥभाव से अपर समाहƣा[ एवं समक¢ कोǑट मɅ
वैचाǐरक ĤोÛनǓत ।
(iii) Ǒदनांक 27.07.2018 के भूतल¢ी Ĥभाव से संयुÈत सͬचव एवं समक¢ कोǑट मɅ
वैचाǐरक ĤोÛनǓत ।
- झारखÖड सेवा संǑहता के Ǔनयम-58 तथा ͪवƣ Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-74 के आलोक मɅ
Įी Ĥसाद को वैचाǐरक ĤोÛनǓत कȧ अवͬध के ͧलए बकाया वेतन अनुमाÛय नहȣं होगा ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
Ĥदȣप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सͬचव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 462 – 50