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असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग II- खण्ड 1

Part II-Section 1

केन्द्र-शासित प्रदेश लद्दाख प्रशािन

ADMINISTRATION OF UNION TERRITORY OF LADAKH

आवास और शहरी ववकास ववभाग

वसववल सविवालय, लेह – 194101

अविसूिना

लद्दाख, 17 फरवरी, 2022

● सा. का. वन. 20 -पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विवियमि) अविवियम, 2014

(2014 का 7) की िारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तिय ं का विष्पादि करते हुए, 27.09.2021 के सा. का.

लद्दाख, 13 अप्रैल, 2022

LADAKH, WEDNESDAY, APRIL, 13, 2022

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

एस.जी.-एल.डी.-अ.-25042022-103

SG-LD-E-25042022-103

2

वि. 3991 (ई) के साथ पवित, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के उप राज्यपाल, इसके द्वारा , लद्दाख संघ

राज्यक्षेत्र में पथ विक्रेताओं के कल्याण के वलए विम्नवलक्तखत य जिा बिाते हैं .

अध्याय – I

प्रारंवभक

1: संविप्त नाम, आवेदन, और प्रारंभ. -

(1) इस य जिा क लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विवियमि) य जिा ,

2022 कहा जा सकता है।

(2) यह लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के सभी िगर विकाय ं/िगर पावलकाओं पर लागू ह गा।

(3) यह सरकारी राजपत्र में इसके अंग्रेजी संस्करण के प्रकाशि की वतवथ से प्रिृत्त ह गा।

2. पररभाषाएँ. -

(1) इस य जिा में, जब तक वक संदभभ में अन्यथा अपेवक्षत ि ह : -

(क) "अविवनयम" का अथभ भारत सरकार के पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय

विवियमि) अविवियम, 2014, (2014 का 7) है;

(ख) "प्रशासन” से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासि अवभप्रेत है ;

(c) "काययकारी अविकारी" इसका अथभ है लद्दाख के केंद्र शावसत प्रदेश के प्रशासि द्वारा इस

तरह के रूप में वियुि एक अविकारी;

3

(घ) "प्रपत्र" का अथभ है इस य जिा में संलग्न प्रपत्र;

(ङ) "लाइसेंस" का अथभ सक्षम प्राविकारी द्वारा इस य जिा के अंतगभत जारी की गई विक्रय की

अिुमवत से है;

(च) "लोकल प्राविकरण" से िह स्थािीय प्राविकारी अवभप्रेत है, जैसा वक अविवियम की िारा 2

की उपिारा (1) के खंड (ग) के अिीि पररभावित वकया गया है;

(छ) "िल ववक्रेता" का अथभ एक व्यक्ति है ज अविवियम की िारा 2 की उप-िारा (1) के खंड

(डी) में उक्तिक्तखत माल बेचता है या एक स्थाि से दूसरे स्थाि पर जािे िाली सेिाएं प्रदाि करता

है;

(ज) "िारा" का अथभ अविवियम की िारा से है;

(i) "पथ ववक्रेता" का अथभ है एक व्यक्ति जैसा वक अविवियम की िारा 2 की उप-िारा (1) के

खंड (एल) में पररभावित वकया गया है।

(2) जहां शब् ं और अवभव्यक्तिय ं का उपय ग वकया गया है लेवकि पररभावित िहीं वकया गया है, उिका

िही अथभ ह गा ज उन्हें क्रमशः पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विवियमि) अविवियम, 2014

(2014 का िंबर 7) लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विवियमि) वियम ,

2021 में स ंपा गया है।

अध्याय - II

पथ ववक्रेताओं का सवेिण

3. सवेिण की प्रवक्रया। -

4

(1) संबंवित शहरी स्थािीय विकाय की िगर विक्रय सवमवत स्वयं सिेक्षण करेगी या इसे एक उपयुि एजेंसी

के माध्यम से कराएगी।

(2) प्रस्तावित सिेक्षण का पयाभप्त प्रचार-प्रसार निम्ननिखित माध्यम ों द्वारा वकया जाएगा-

(क) अपिी िेबसाइट पर,

(ख) द स्थािीय समाचार पत्र ं में प्रकावशत करके,

(c) िगरपावलका के ि वटस ब डभ द्वारा

(घ) िगरपावलका के क्षेत्राविकार के भीतर स्थािीय बाजार में वकसी विवशष्ट स्थाि पर एक प्रवत

लगाकर।

(3) सिेक्षण का पररणाम वडवजटल प्रारूप में उपलब्ध ह गा।

(4) सिेक्षण की प्रवक्रया छह महीिे के भीतर पूरी कर ली जाएगी। यह सिेक्षण अपिे अविकार क्षेत्र के भीतर

सभी म जूदा पथ विक्रेताओं की पहचाि करिे के वलए आय वजत वकया जािा चावहए और एक मकामी

सत्यापि आय वजत करके ििों से विकवसत प्राकृवतक बाजार ं में, और सत्यापि के समय, सवमवत पपत्र I में

बिे रवजस्टर में पथ विक्रेता की पहचाि भी दजभ करेगी, चाहे विक्रेता एक चल विक्रेता ह या एक क्तस्थर

विक्रेता ज वकसी लेि, फुटपाथ, सािभजविक पाकभ या वकसी अन्य सािभजविक स्थाि या विजी क्षेत्र में, काम

करता ह I

(5) विक्रय प्रमाण पत्र जारी करिे का कायभ सिेक्षण के प्रारंभ ह िे की तारीख से एक ििभ के भीतर पूरा ह

जाएगा।

5

(6) िगर विक्रय सवमवत सिेक्षण के उपयुि समय क अविमाितः प्रातः 7.00/9:00 बजे से अपराह्न 1.00

बजे तक और अपराह्न 3.00 बजे से 10.00/5:00 बजे तक आस-पास के बाजार और विक्रय क्षेत्र में पंजीकरण

वशविर स्थावपत करके पहले से ही अविसूवचत करेगी।

(7) म जूदा पथ विक्रेताओं की पहचाि करिे और पंजीकरण के वलए, िगर विक्रय सवमवत भ ग वलक

सूचिा प्रणाली (जीआईएस) मैवपंग, वडवजटलीकृत फ ट जिगणिा, बाय मेवटिक सेंसर का उपय ग करेगी।

सिेक्षण विक्रय के स्थाि के भू-विदेशांक और विक्रेताओं के अन्य वििरण ं क अनििेखित करेगा जैसा वक

पपत्र-II में दशाभया गया है।

(8) अविवियम के उपबंि ं और य जिा में अंतविभष्ट उपबंि के अध्यिीि, िगर विक्रय सवमवत, जहां तक

व्यिहायभ ह , यह सुविवित करेगी वक पैरा 3 के अंतगभत वकए गए सिेक्षण में पहचािे गए सभी म जूदा पथ

विक्रेताओं क विक्रय ज ि में समाय वजत वकया जाए।

4. सवेिण एजेंसी से सेवाएं लेने से संबंवित मामले। -

(1) सिेक्षण एजेंसी िगर विक्रय सवमवत (टीिीसी) के विदेश और मागभदशभि के तहत सिेक्षण कायभ क पूरा

करेगी;

(2) सिेक्षण एजेंसी वििाभररत प्रारूप में जािकारी एकत्र करेगी और सूचिा क सत्यावपत करिे के वलए

आिश्यक दस्तािेज भी एकत्र करेगी (मतदाता पहचाि पत्र / आिार काडभ / डिाइविंग लाइसेंस);

(3) सिेक्षण एजेंसी िगर विक्रय सवमवत और िगरपावलका के साथ समझ ते के अिुसार सिेक्षण कायभ क

पूरा करिे के वलए समयबद्ध ह गी;

(4) सिेक्षण प्रारूप में एकत्र की गई जािकारी का डेटाबेस सिेक्षण एजेंसी द्वारा तुरंत तैयार वकया जाएगा;

6

(5) विक्रेताओं का िाडभ अिुसार सिेक्षण सिेक्षण एजेंसी द्वारा पूरा वकया जाएगा;

(6) सिेक्षण के द राि, सिेक्षण एजेंसी पथ विक्रेताओं या उिके पररिार के सदस् ं में डर या लालच क

बढािा िहीं देगी।

अध्याय – III

ववक्रय प्रमाण पत्र और पहिान पत्र

5. ववक्रय का प्रमाण पत्र जारी करने के वलए पात्रता मानदंड। – (1) एक व्यक्ति विक्रय के प्रमाण पत्र

के अिुदाि के वलए पात्र है यवद:-

(a) िह भारत का िागररक है;

(ख) िह मािवसक रूप से स्वस्थ है;

(ग) उसके पास पथ विक्रय के अलािा जीविका का क ई अन्य सािि िहीं है;

(घ) उसिे म जूदा पथ विक्रेता के मामले में विक्रय प्रमाण पत्र जारी करिे के वलए विचार की तारीख

क अिारह ििभ की आयु पूरी कर ली है; और अन्य मामल ं में, आिेदि दाक्तखल करिे की तारीख

से;

(ङ) उिका िाम िगर विक्रय सवमवत द्वारा वकए गए सिेक्षण में म जूद है और

(च) िह वकसी अन्य स्थाि पर क ई अन्य समािांतर विक्रय साइट िहीं रखता है। हालांवक, उिके

पवत या पत्नी और अिारह ििभ से अविक उम्र के वकसी भी बच्चे के पास एक अलग विक्रय साइट

ह सकती है;

7

(छ) विक्रय का प्रमाण पत्र वकसी अन्य व्यक्ति क पट्टे पर या वकराए पर िहीं वदया जा सकता है

िा ही बेचा जा सकता है। पपत्र-III में इस संबंि में एक अंडरटेवकंग पथ विक्रेता द्वारा िगर विक्रय

सवमवत क प्रस्तुत वकया जाएगा।

(ज) विक्रेता की मृत्यु पर विक्रय लाइसेंस का अंतरण उसके कािूिी िाररस के पक्ष में ह िा चावहए,

वजसके िाम पर वकसी अन्य स्थाि या क्षेत्र में पहले क ई लाइसेंस िहीं है।

(2) ज व्यक्ति अविवियम के प्रारंभ से पहले पथ विक्रय कर रहे हैं, उन्हें उि व्यक्तिय ं पर प्राथवमकता दी

जाएगी ज पथ विक्रय शुरू करिे का इरादा कर रहे हैं।

(3) िगर विक्रय सवमवत विक्रय प्रमाण पत्र जारी करिे पर विचार करते समय िररष्ठ िागररक ं, शारीररक रूप

से अक्षम, एकल माताओं, विििाओं के साथ-साथ अिुसूवचत जावतय ं, अिुसूवचत जिजावतय ं, अन्य वपछडे

िगों और अल्पसंख्यक ं क भी प्राथवमकता देगी।

6. ववक्रय के प्रमाण पत्र के अनुदान और नवीकरण के वलए आवेदन।

(1) क ई भी व्यक्ति ज पथ विक्रेता के रूप में व्यिसाय करिे का इरादा रखता है, िह िगर विक्रय सवमवत

के पास आिेदि कर सकता है और ज इस य जिा के प्राििाि का पालि करते हुए आिश्यक जांच करिे

के बाद विक्रय का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(2) विक्रय के प्रमाण पत्र के अिुदाि और ििीकरण के वलए आिेदि पपत्र -IV में वकया जाएगा और पथ

विक्रेता विक्रय के प्रमाण पत्र की अिवि की समाक्तप्त से तीि महीिे पहले ििीकरण के वलए आिेदि करेगा।

7. ववक्रय के प्रमाण पत्र जारी करना. -

8

(1) सिेक्षण द्वारा पहचािे गए पथ विक्रेता क सिेक्षण शुरू ह िे की तारीख से एक ििभ के भीतर और उि

शतों के अिीि 'विक्रय का प्रमाण पत्र (सीओिी)' (फॉमभ-िी) जारी वकया जाएगा :

(क) विक्रेता आबंवटत स्थाि पर वकसी भी स्थायी संरचिा का विमाभण िहीं करेगा;

(ख) विक्रेता वकसी भी तरह से पैदल चलिे िाल ं और यातायात की मुि आिाजाही में बािा िहीं

डालेगा;

(ग) विक्रेता स्वयं या अपिे पररिार के सदस् या कमभचारी के माध्यम से विक्रय करेगा बशते वक

ऐसे पररिार के सदस् या कमभचारी िे अिारह ििभ की आयु और पैरा 5 के उप-पैरा (1) के अंतगभत

शतभ पूरी कर ली ह ;

(घ) विक्रेता विक्रय ज ि में विक्रय करते समय क ई िशा िहीं करेगा;

(ङ) िह उसे आबंवटत स्थल क साफ रखेगा और उिके कचरे का उवचत रूप से ढके हुए कूडेदाि

में विपटाि करेगा;

(च) िह प्रमाण पत्र में विविदष्ट तारीख और समय पर वहक अपिी विक्रय गवतविविय ं क जारी

रखेगा;

(छ) विक्रेता अपिे विक्रय प्रमाण पत्र में उक्तिक्तखत स्थाि के अलािा वकसी अन्य स्थाि पर िहीं

बैिेगा:

बशते वक पथ विक्रेता केिल िगर विक्रय सवमवत के पूिभ अिुम दि के साथ अपिे व्यिसाय के स्थाि

क बदल सकता है;

(ज) विक्रेता िगर विक्रय सवमवत के पूिभ अिुम दि के वबिा दुकाि / स्टाल क पट्टे पर या वकराए

पर िहीं रखेगा या अन्यथा स्थािांतररत िहीं करेगा; और

9

(i) विक्रेता प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आबंवटत स्थल के वलए संबंवित िगरपावलका क विक्रय

प्रमाण पत्र में विविदष्ट दर पर वकराए का भुगताि करेगा।

(2) प्राविकरण जिवहत में असािारण पररक्तस्थवतय ं के अिीि पथ विक्रेता क वकसी अन्य स्थाि पर स्थािांतररत

करिे का अविकार रखता है।

(3) िगर विक्रय सवमवत पथ विक्रय की श्रेणी और पथ विक्रेता द्वारा वकए जािे िाले विक्रय गवतविविय ं की

प्रकृवत पर विचार करते हुए विक्रय का प्रमाण पत्र प्रदाि करते समय ऐसी अन्य शतें लगा सकती है।

(4) विक्रय प्रमाण पत्र और पहचाि पत्र जारी ह िे की तारीख से पांच ििों के वलए िैि है और लद्दाख संघ

राज्य क्षेत्र के प्रशासि द्वारा वििाभररत शुल्क के भुगताि पर और इस य जिा में विवदभष्ट शतों क पूरा करिे

पर और अविवियम के प्राििाि ं के अिीि रहते हुए समय-समय पर ऐसे प्रमाण पत्र और पहचाि पत्र का

ििीिीकरण वकया जा सकता है:

बशते वक िगर विक्रय सवमवत के पास प्रमाण पत्र क ििीिीकृत करिे से इिकार करिे की शक्ति

ह गी यवद यह ध्याि में आया वक पथ विक्रेता िे अविवियम, या वियम ं, या य जिा के प्राििाि, या

विक्रय के प्रमाण पत्र की वकसी भी शतभ का उिंघि वकया है:

परन्तु यह भी वक वकसी प्रमाण-पत्र से इिकार करिे का क ई आदेश संबंवित पथ विक्रेता क सुििे

का उवचत अिसर वदए वबिा पाररत िहीं वकया जाएगा।

(5) विक्रय प्रमाण पत्र जारी करिे पर प्रत्येक िगर विक्रय सवमवत एक पंजीकरण संख्या आिंवटत करेगी ज

इस प्रय जि के वलए रवजस्टर में बिाया गया है।

(6) पथ विक्रेता वजसके िाम पर विक्रय का प्रमाण पत्र जारी वकया गया है, यवद उसकी मृत्यु ह जाती है

या िह अक्षम ह जाता है या बीमार ह जाता है या जहां क ई िामांवकत व्यक्ति िहीं है, प्राथवमकता के क्रम

में उसके पररिार के सदस् ं में से क ई एक िगर विक्रय सवमवत क सूवचत कर पथ विक्रेता के रूप में

10

जारी रह सकता है। विक्रय सवमवत, प्रमाण पत्र में आिश्यक सुिार करेगी और तदिुसार एक पहचाि पत्र

जारी करेगी और ऐसे िामांवकत व्यक्ति या कािूिी िाररस समाि शतों के अिीि प्रमाण पत्र की िैिता की

अिपेवक्षत अिवि के वलए अपिा व्यिसाय जारी रखेंगे।

(7) िगर विक्रय सवमवत िगरपावलका क्षेत्र में वकसी विशेि सामावजक या उत्सि के अिसर पर विक्रय का

अस्थायी प्रमाण पत्र प्रदाि कर सकती है।

8. नई साइट और पथ ववक्रेता. -

(1) िए पथ विक्रेता ज द सिेक्षण ं की बीच की अिवि के द राि पथ विक्रय करिा चाहते हैं, विक्रय के

प्रमाण पत्र के वलए स्थािीय प्राविकरण के माध्यम से आिेदि करेंगे।

(2) िई साइट ं की पहचाि, िए विक्रेताओं से आिेदि की स्वीकृवत और स्थािीय प्राविकरण द्वारा िए

आिेदक ं क विक्रय के प्रमाण पत्र का आिंटि एक सतत् प्रवक्रया ह गी।

9. पहिान पत्र जारी करना। -

(1) प्रत्येक व्यक्ति वजसके पास विक्रय का प्रमाण पत्र है, उसे एक पहचाि पत्र जारी वकया जाएगा।

(2) पहचाि पत्र प्रपत्र-VI में जारी वकया जाएगा वजसमें विम्नवलक्तखत वििरण शावमल हैं, अथाभत्: -

(क) पथ विक्रेता की फ ट ;

(ख) पथ विक्रेता का िाम;

(ग) उम्र;

(घ) वलंग;

(ङ) आिासीय पता;

(च) विक्रय साइट का पता;

(छ) विक्रय की श्रेणी;

(ज) िगरपावलका िाडभ या ज ि (संख्या);

(i) फ ि िंबर (यवद क ई ह );

(ज) पुवलस स्टेशि का िाम;

(k) ब्लड ग्रुप;

(I) िैिता और;

(m) समय

(3) विक्रय के प्रमाण पत्र में विक्रय करिे िाले व्यक्ति और पवत या पत्नी या आवश्रत बच्चे की फ ट ह िी

चावहए, बशते वक िे उस साइट से विक्रय में शावमल ह ं। प्रमाण पत्र में ऐसे सभी व्यक्तिय ं की फ ट भी

ज डी जाएंगी।

(4) पहचाि पत्र के िुकसाि या क्षवत के क्तस्थवत में, पथ विक्रेता िगर विक्रय सवमवत क डुक्तिकेट पहचाि

पत्र जारी करिे के वलए आिेदि कर सकता है, वजसके साथ एक शपथ पत्र, एफआईआर की प्रवत और

लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासि द्वारा वििाभररत शुल्क संलग्न ह ।

अध्याय - IV

नवीकरण, वनलंबन और रद्दीकरण

ववक्रय का प्रमाण पत्र

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 12

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10. ववक्रय के प्रमाण पत्र के अनुदान और नवीकरण के वलए आवेदन। -

(l) क ई भी व्यक्ति ज पथ विक्रेता के रूप में व्यिसाय करिा चाहता है, िगर विक्रय सवमवत क आिेदि

कर सकता है ज इस य जिा के प्राििाि का पालि करते हुए आिश्यक जांच करिे के बाद, विक्रय का

प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(2) विक्रय के प्रमाण पत्र क हर पांच साल के बाद ििीिीकृत वकया जा सकता है।

(3) विक्रय के प्रमाण पत्र के अिुदाि और ििीकरण के वलए आिेदि पपत्र -IV में वकया जाएगा और पथ

विक्रेता विक्रय के प्रमाण पत्र की अिवि की समाक्तप्त से तीि महीिे पहले ििीकरण के वलए आिेदि करेगा।

(4) िगर विक्रय सवमवत उि चूककताभ पथ विक्रेताओं की एक सूची जारी करेगा ज विक्रय के प्रमाण पत्र

के ििीकरण शुल्क का भुगताि करिे में विफल रहे।

(5) विक्रय प्रमाण पत्र का ििीकरणीय शुल्क समय-समय पर केंद्र शावसत प्रदेश लद्दाख के प्रशासि द्वारा

वििाभररत की जाएगी।

(6) ििीकरण शुल्क के भुगताि के वलए वबिा वकसी दंड के एक महीिे की छूट अिवि प्रदाि की जा

सकती है।

(7) एक महीिे की समाक्तप्त के बाद, ििीिीकरण शुल्क के भुगताि पर विक्रय के प्रमाण पत्र का ििीिीकरण

वकया जा सकता है और विलंवबत अिवि के वलए दंड।

(8) यवद विक्रेता एक महीिे के भीतर विक्रय के अपिे प्रमाण पत्र का ििीिीकरण करिे में विफल रहता

है, त िगर विक्रय सवमवत विक्रेता क एक ि वटस देगा ज उसे ि वटस जारी करिे की तारीख से पंद्रह

वदि ं के भीतर कारण प्रस्तुत करिे के वलए कहेगा वक क् ं ि उसका विक्रय का प्रमाण पत्र रद्द कर वदया

जाए। यवद िह िगर विक्रय सवमवत की संतुवष्ट के वलए क ई कारण बतािे में विफल रहता है, त विक्रय का

उसका प्रमाण पत्र रद्द कर वदया जाएगा।

11. रद्दीकरण और ववक्रय के प्रमाण पत्र का वनलंबन. -

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 13

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(l) िगर विक्रय सवमवत विम्नवलक्तखत में से वकसी भी आिार पर वकसी भी पथ विक्रेता के विक्रय के प्रमाण

पत्र क रद्द कर सकती है, अथाभत्: -

(क) अविवियम में या इस य जिा में उक्तिक्तखत विक्रय प्रमाण पत्र की वकसी भी शतभ का उिंघि;

(ख) तथ् ं क गलत तरीके से प्रस्तुत करिे या दबािे पर विक्रय का प्रमाण पत्र प्राप्त वकया गया

है;

(c) झूिे दस्तािेज या फ ट ग्राफ का उपय ग वकया गया है;

(घ) आबंवटत स्थाि पर वकसी स्थायी संरचिा का विमाभण वकया गया है;

(ङ) यवद आबंवटत क्षेत्र में िृक्तद्ध की गई है, त अिविकृत रूप से अवतररि क्षेत्र पर कब्जा कर

वलया गया है;

(च) विक्रय का प्रमाण पत्र वकसी अन्य व्यक्ति क वकराए पर वदया जाता है, बेचा जाता है या पट्टे

पर वदया जाता है;

(छ) वििाभररत अिवि समाप्त ह िे के पिात् विक्रय प्रमाण-पत्र का ििीकरण िहीं वकया गया है;

(ज) पथ विक्रेता तीि महीिे के वलए िगरपावलका के मावसक वकराए और बकाए का भुगताि करिे

में विफल रहता है; और

(i) बाल श्रम (प्रवतिेि और विवियम) अविवियम, 1986 के अंतगभत 14 ििभ से कम आयु के वकसी

भी बच्चे क विय वजत करिे िाले पथ विक्रेता क िगर विक्रय सवमवत द्वारा चेताििी दी जाएगी।

यवद िह चेताििी में वदए गए विदेश क पूरा करिे में विफल रहता है, त विक्रय का उसका प्रमाण

पत्र रद्द करिे के वलए उत्तरदायी ह गा।

(2) क ई भी पथ विक्रेता ज वकसी मवहला विक्रेता के साथ दुव्यभिहार का द िी है, उसे पीवडत व्यक्ति द्वारा

दायर वलक्तखत वशकायत के आिार पर चेताििी दी जा सकती है। हालांवक, इस तरह के दुव्यभिहार की

पुिरािृवत्त के पररणामस्वरूप विक्रय के प्रमाण पत्र क रद्द कर वदया जा सकता है।

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(3) जहां िगर विक्रय सवमवत िे एक पथ विक्रेता के विक्रय के प्रमाण पत्र क रद्द करिे का आदेश वदया

है, त ऐसा विक्रेता रद्द करिे के ऐसे आदेश में विवदभष्ट अिवि के भीतर िगर विक्रय सवमवत क विक्रय और

पहचाि पत्र का अपिा प्रमाण पत्र स ंप देगा और उसका िाम इस उद्देश्य के वलए रखे गए रवजस्टर से हटा

वदया जाएगा।

12. स्थानांतरण और पथ ववक्रेता की बेदखली-

(l) सािभजविक उद्देश्य वजसके वलए एक पथ विक्रेता क स्थािांतररत वकया जा सकता है और स्थािांतरण का

तरीका। -

(क) क ई भी पररपररय जिा · पररपररय जिा से संबंवित क्षेत्र में पथ विक्रेताओं के अस्थायी या

स्थायी स्थािांतरण की आिश्यकता िाले सािभजविक उद्देश्य के बारे में, संबंवित प्राविकारी ह ंगे:

i. अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से वकसी भी आस-पास के स्थाि पर, यथासंभि हटािे

के वलए आिश्यक पथ विक्रेताओं क समाय वजत करें; और

ii. पररपररय जिा के पूरा ह िे के बाद, पथ विक्रेताओं क िापस लाया जा सकता है और

जहां तक संभि ह , िि विकवसत पररय जिा क्षेत्र में समाय वजत वकया जा सकता है। इस

संबंि में िगर विक्रय सवमवत का विणभय अंवतम ह गा।

(ख) वकसी सािभजविक प्रय जि के अंतगभत पथ विक्रेताओं के पुििाभस के वलए विम्नवलक्तखत चरण ं की

आिश्यकता ह गी, अथाभत्

i. एक ऐसे क्षेत्र में फुटफॉल की क्तस्थवत का अिुमाि दें जहां विक्रेताओं क स्थािांतररत वकया

जािा है;

ii. स्थािांतररत वकए जािे िाले विक्रेताओं की कुल संख्या;

iii. िैकक्तल्पक स्थल ं की फुटफॉल क्तस्थवत;

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 15

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iv. िैकक्तल्पक स्थल ं की िारण क्षमता;

v. पररय जिा के पूरा ह िे के बाद विक्रय करिे की जगह की संभावित उपलब्धता;

vi. विक्रेताओं क स्थािांतररत करिे के वलए साइट ं का अस्थायी आिंटि ज पची द्वारा

चुिाि द्वारा वकया जा सकता है;

vii. जहां मूल साइट में विक्रेताओं की संख्या उस संख्या से अविक है वजसे पररय जिा के

पूरा ह िे के बाद समाय वजत वकया जा सकता है, आिंटि की विवि;

viii. विक्रेता ज एक सरकारी भूवम से व्यिसाय कर रहे थे, उन्हें या त सािभजविक प्राविकरण

के स्वावमत्व िाले भूखंड में रखा जा सकता है या स्थाि की उपलब्धता के आिार पर सडक

पर व्यिक्तस्थत वकया जा सकता है;

(2) पथ ववक्रेता को बेदखल करने की रीवत -

(क) िगर विक्रय सवमवत अपिे एजेंडे में लाएगी और बेदखली के एक महीिे के ि वटस के जारी

ह िे से द महीिे पहले पथ विक्रेताओं की बेदखली के मुद्दे पर चचाभ करेगी तावक पथ विक्रेताओं के

वलए समाि रूप से आदशभ विक्रय साइट की पहचाि करिे के वलए एक सिेक्षण वकया जा सके।

(ख) एक महीिे की वलक्तखत सूचिा क बेदखली से पहले व्यक्तिगत रूप से या पथ विक्रेता के िाम

पर एक पंजीकृत प स्ट द्वारा भेजा जाएगा।

(ग) यवद पंजीकृत प स्ट अवितररत िापस आ जाता है, त उि ि वटस उस क्षेत्र में वचपकाया जाएगा

जहां से ऐसा व्यक्ति अपिी विक्रय गवतविवि कर रहा है। इसे संबंवित व्यक्ति क ि वटस की सेिा

के रूप में मािा जाएगा।

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(3) बेदखल करने में ववफलता पर शारीररक रूप से एक सड़क ववक्रेता को बेदखल करने की रीवत

-

(क) क ई भी पथ विक्रेता ज बेदखली ि वटस में उक्तिक्तखत अिवि की समाक्तप्त पर बाहर जािे में

विफल रहता है, िह प्रत्येक वदि के वलए जुमाभिा रावश का भुगताि करिे के वलए उत्तरदायी ह गा।

(ख) इस प्रय जि के वलए पथ विक्रेता द्वारा देय जुमाभिा रावश समय-समय पर प्रशासि द्वारा वििाभररत

वकया गया ह गा। हालांवक, जुमाभिा जब्त वकए गए माल के मूल्य से अविक िहीं ह गा।

(ग) यवद पंद्रह वदि ं के भीतर, िह आिंवटत स्थाि क खाली करिे में विफल रहता है, त स्थािीय

प्राविकरण पुवलस की मदद लेकर, यवद आिश्यक ह , त साइट से हटा देगा।

अध्याय – V

शुल्क और दंड

13. ववक्रय शुल्क ववक्रय की साइट की वावणज्यिक िमता के आिार पर भुगतान वकया जा करने के

वलए. -

िगर विक्रय सवमवत क्षेत्र के फुटफॉल के आिार पर विक्रय फीस तय करेगी लेवकि ऐसी फीस समय-समय

पर प्रशासि द्वारा वििाभररत की जाएगी। हर साल दस प्रवतशत फीस में िृक्तद्ध की जाएगी। िगर पावलका

सालािा विक्रय शुल्क एकत्र कर सकती है यवद यह उवचत समझे।

स्पष्टीकरण: विक्रय शुल्क पथ विक्रेताओं की श्रेणी और बाजार की क्तस्थवत के अिुसार ह गा। तकभ स्पष्ट है।

आय क्षमता विवभन्न क्षेत्र ं में वभन्न ह ती है। उच्च फुटफॉल क्षेत्र कम फुटफॉल क्षेत्र ं की तुलिा में विक्रय के

बेहतर अिसर प्रदाि करते हैं। इसवलए, विक्रय ज ि की विवभन्न श्रेवणय ं के वलए अलग-अलग दर ं पर शुल्क

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तय करिा स्पष्ट है। ऐसी ही क्तस्थवत विवभन्न श्रेवणय ं के शहर ं और कस् ं के वलए विवभन्न दर ं की ह सकती

है।

14. शुल्क और जुमायना का भुगतान. -

(1) अविवियम, वियम ं और य जिा के तहत पथ विक्रेता द्वारा देय िि जमा करिे के वलए, चाहे िह शुल्क,

वकराया या जुमाभिा या जुमाभिा के रूप में ह , प्रत्येक िगर विक्रय सवमवत वकसी भी अिुसूवचत बैंक में एक

बैंक खाता ख लेगी ज िगर विक्रय सवमवत के ऐसे अविकारी द्वारा संचावलत ह गी, जैसा वक िगरपावलका

विदेश दे।

(2) ऐसे खाते की िाविभक लेखा परीक्षा िगर विक्रय सवमवत द्वारा की जाएगी।

(3) पथ विक्रेता उस खाते में मावसक वकराया और इस तरह के अन्य शुल्क क अपिे िाम और पंजीकरण

संख्या के साथ जमा कर सकता है और िगर विक्रय सवमवत के कायाभलय में इस उद्देश्य के वलए ख ले गए

काउंटर में या ऐसे अन्य स्थाि पर भी भुगताि वकया जा सकता है ज िगर विक्रय सवमवत समय-समय पर

प्रकावशत करता है।

अध्याय – VI

पथ ववक्रेताओं का वगीकरण

15. ववक्रेताओं का वगीकरण. -

(1) विक्रेताओं क द मुख्य प्रकार ं में िगीकृत वकया जा सकता है:

(क) स्थायी/क्तस्थर;

(ख) चल विक्रेता।

(2) विक्रेताओं क उि स्थाि ं के बारे में भी िगीकृत वकया जा सकता है जहां से िे काम कर रहे हैं,

उदाहरण के वलए

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(क) प्राकृवतक बाजार

(b) साप्तावहक बाजार

(ग) हेररटेज बाजार

16. ववशेष वगीकरण. -

(1) विक्रय प्रमाण पत्र प्रदाि करते समय विक्रेताओं की विम्नवलक्तखत श्रेवणय ं क िरीयता दी जािी चावहए-

(a) विकलांग व्यक्ति

(b) िररष्ठ िागररक

(c) तलाकशुदा या विििा।

(d) तृतीय वलंग समुदाय

(ङ) मवहलाएं

(2) िगर विक्रय सवमवत की वसफाररश ं के आिार पर प्रमाण पत्र ं के वितरण में उपयुभि श्रेणी के विक्रेताओं

क िरीयता दी जाएगी।

17. ज्यस्थर और िल ववक्रेताओं के अलावा अन्य पथ ववक्रेताओं की श्रेवणयां। -िगर पावलका प्रशासि क

ररप टभ करेगी यवद उसके क्षेत्र से क्तस्थर और चल विक्रेताओं के अलािा अन्य पथ विक्रेताओं की क ई श्रेणी

चल रही है।

अध्याय – VII

माल की जब्ती

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18. नगरपावलका द्वारा माल की जब्ती के वनयम और शतें। -

(1) जहां पथ विक्रेता के माल क अविवियम की िारा 19 की उप-िारा के तहत जब्त वकया जािा है,

विम्नवलक्तखत पहलू पर विचार करिे की आिश्यकता है, अथाभत्:

(क) केिल िगरपावलका से प्राविकृत व्यक्ति ही माल की जब्ती का संचालि करेगा;

(ख) माल की सूची िगरपावलका द्वारा प्राविकृत व्यक्ति/अविकारी द्वारा बिाई और हस्ताक्षररत की

जाएगी और;

(ग) वजस पथ विक्रेता का माल जब्त वकया गया है, उसे प्राविकरण द्वारा उवचत रसीद दी जािी

चावहए।

19. जब्त माल को पुनः प्राप्त करने के वलए तरीका और जुमायना। -

(क) िगरपावलका खराब ह िे िाले माल क उसी वदि और खराब ि ह िे िाले माल क द वदि

के भीतर छ डेगा।

(ख) माल क पुिः प्राप्त करिे के वलए पथ विक्रेता द्वारा भुगताि की जािे िाली फीस इस प्रकार

जब्त वकए गए कुल माल के मूल्य से अविक िहीं ह गी।

(ग) प्रमाण पत्र के वबिा माल की वबक्री के मामले में, जब्त माल क पुिः प्राप्त करिे के वलए

समय-समय पर प्रशासि द्वारा प्रभार वििाभररत वकया जाएगा।

(घ) खराब ह िे िाली िस्तुओं के मामले में, विक्रेता क आिश्यक जुमाभिे का भुगताि करके अगले

च बीस घंट ं में माल क तुरंत या कायभ अिवि के भीतर िापस ले जािे का विकल्प वदया जा सकता

है

अध्याय –VIII

सामावजक लेखा परीिा

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20. सामावजक लेखा परीिा सवमवत का गठन और सामावजक लेखा परीिा करने का तरीका।

(1) िगर विक्रय सवमवत अविवियम, वियम ं या इस य जिा के प्राििाि ं के तहत िगर विक्रय सवमवत की

गवतविविय ं की सामावजक लेखा परीक्षा करिे के वलए एक तीि सदस्ीय सामावजक लेखा परीक्षा सवमवत का

गिि करेगा ज एक स्वतंत्र विकाय ह गा।

(2) िगरपावलका विम्नवलक्तखत क्षेत्र ं में से एक-एक सदस् के िाम से िावमत करेगी -

(क) समाजशास्त्र के क्षेत्र के वशक्षाविद ं में से;

(ख) प्रख्यात सामावजक कायभकताभओं में से ; और।

(ग) सेिावििृत्त प्रशासक ं में से।

(3) िगरपावलका सामावजक लेखा परीक्षा सवमवत क कायाभलय स्थाि और उपकरण के साथ पयाभप्त सवचिालय

कमभचाररय ं क प्रदाि करेगी।

(4) सामावजक लेखा परीक्षा करिे का तरीका विम्नािुसार ह गा: -

(क) सामावजक लेखा परीक्षा तीि ििों में कम से कम एक बार की जाएगी। सामावजक लेखा परीक्षा

के संचालि की अिुसूची तीि महीिे पहले तय की जाएगी।

(ख) िगर विक्रय सवमवत सामावजक लेखा परीक्षा प्रवक्रया शुरू ह िे से कम से कम एक पखिाडे

पहले सभी संगत सूचिाओं का ब्य रा प्रदाि करेगी। संबंवित जािकारी में शावमल ह ंगे, -

i. अविवियम के कायाभन्वयि की क्तस्थवत और पथ विक्रेता के वलए य जिा ;

ii. वपछले ििभ में आय वजत िगर विक्रय सवमवत की बैिक के कायभिृत्त का एक ररकॉडभ;

iii. सभी पंजीकृत पथ विक्रेताओं का ररकॉडभ;

iv. िगरपावलका के समक्ष की गई अपील ं का ररकॉडभ;

v. वशकायत वििारण सवमवत के समक्ष लाई गई सभी वशकायत ं/वििाद ं का ररकॉडभ;

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vi. बेदखली और माल क जब्त करिे िाले की कुल संख्या और वििरण का ररकॉडभ और

वपछले ििभ में पथ विक्रेताओं के स्थािांतरण; और

vii. सामावजक लेखा परीक्षा ररप टों के ररकॉडभ, यवद क ई ह , ज पहले ह चुके हैं।

(ग) सामावजक लेखा परीक्षा सवमवत अविवियम और य जिा के कायाभन्वयि के विवभन्न पहलुओं पर

पथ विक्रेताओं के साथ बैिकें और केंवद्रत विचार-विमशभ करेगी।

(घ) सामावजक लेखा परीक्षा सवमवत पथ विक्रेताओं की वकसी भी मुद्दे पर वलक्तखत रूप में वशकायत ं

क दजभ करेगी।

(ङ) सामावजक लेखा परीक्षा प्रवक्रया की समाक्तप्त पर, सवमवत अपिे विष्किों क वलक्तखत रूप में दजभ

करेगी।

(च) सामावजक लेखा परीक्षा सवमवत िगर विक्रय सवमवत के कायाभलय में एक सामावजक लेखा परीक्षा

की सािभजविक बैिक आय वजत करेगी। िगर विक्रय सवमवत के सदस् और िगर पावलका के

प्रवतविवि बैिक में शावमल ह ंगे। विशेि क्षेत्र के पथ विक्रेता और जिता में से अन्य व्यक्ति बैिक में

भाग ले सकते हैं। सामावजक लेखा परीक्षा इकाई बैिक में अपिे विष्किों क पढेगी। पथ विक्रेताओं

क गिाही देिे के वलए प्र त्सावहत वकया जाएगा और िगर विक्रय सवमवत सामावजक लेखा परीक्षा में

पहचािे गए प्रत्येक मुद्दे का जिाब देगी, ज प्रभावित पाटी और जिता क स्पष्टीकरण देगी वक एक

विवित कारभिाई क् ं की गई थी या िहीं की गई थी।

(छ) सामावजक लेखा परीक्षा इकाई सािभजविक सूचिा द्वारा सामावजक लेखा परीक्षा की सािभजविक

बैिक की पयाभप्त सूचिा देगी।

(ज) िगरपावलका अंतराल, चूक या विचलि के मामल ं में सामावजक लेखा परीक्षा के प्रत्येक विष्किभ

पर, वजम्मेदारी तय करेगी और तत्काल सुिारात्मक या अिुशासिात्मक कारभिाई करेगी। वििाद के

मामले में, िगरपावलका द्वारा एक प्रशासविक जांच की जाएगी और तदिुसार कम से कम समय में

और वकसी भी मामले में एक महीिे के भीतर कारभिाई की जाएगी।

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(i) सामावजक लेखा परीक्षा आय वजत करिे की सांविविक आिश्यकता खात ं की सामान्य लेखा परीक्षा

करिे के वलए वकसी भी स्वतंत्र पहल क र केगी िहीं।

(ज) इस प्रवक्रया में प्रस्तुत सामावजक लेखा परीक्षा ररप टें ररकॉडभ का वहस्सा ह ंगी और िगर विक्रय

सवमवत द्वारा उिका जिाब वदया जाएगा। जहां कवमयां पाई जाती हैं, िहां इस य जिा या वियम ं के

अिुसार तत्काल कारभिाई की जाएगी। सामावजक लेखा परीक्षा ररप टभ और की गई कारभिाई ररप टभ

ररकॉडभ का वहस्सा ह गा और सािभजविक जािकारी के वलए उपलब्ध ह गा।

(ट) सामावजक लेखा परीक्षा करिे की लागत क िगर विक्रय सवमवत के बजटीय प्राििाि ं से पूरा

वकया जाएगा।

अध्याय – IX

ववववि

21. शतें वजनके तहत वनजी स्थानों को वनबंवित ववक्रय जोन, आंवशक रूप से वनबंवित जोन और

ववक्रय वनषेि जोन के रूप में नावमत वकया जा सकता है, -

(1) विजी स्थाि ं क भूस्वावमय ं और िगरपावलका के बीच वलक्तखत समझ ते द्वारा विक्रय ज ि के रूप में

संचावलत वकया जा सकता है।

(2) वकसी भी संस्था की खाली भूवम का उपय ग भूस्वामी और िगरपावलका के विक्रेता के बीच वलक्तखत

समझ ते द्वारा विक्रय ज ि के रूप में वकया जा सकता है। समझ ते क विक्रय अिवि और शुल्क भी विवदभष्ट

करिा ह गा।

(3) समझ ते क यह भी विवदभष्ट करिा ह गा वक विक्रय क दैविक या साप्तावहक रूप से आय वजत वकया

जािा है या िहीं, और समझ ते क विक्रय की अिवि भी विवदभष्ट करिी चावहए।

(4) समझ ते में यह भी विवदभष्ट वकया जािा चावहए वक विक्रेता दूवित भ जि िहीं बेचेगा।

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(5) मादक पेय और िशीली दिाओं की वबक्री िहीं की जाएगी।

(6) ज्वलिशील और विस्फ टक पदाथभ िहीं बेचे जाएंगे।

(7) करार में शुल्क के अलािा, विक्रेता स्वच्छता सेिा शुल्क का भुगताि करिे के वलए भी उत्तरदायी है।

(8) विक्रेता सांप्रदावयक सद्भाि क बावित करिे िाली वकसी भी िस्तु का विक्रय िहीं करेगा।

(9) समझ ते में यह भी शावमल ह गा वक विक्रेता वकसी भी श र पैदा करिे िाले उपकरण का उपय ग िहीं

करेगा।

(10) वकसी भी व्यािसावयक प्रवतष्ठाि या विजी संस्थाि पर विक्रय की अिुमवत विम्नवलक्तखत शतों पर दी जा

सकती है-

(क) विक्रय के वलए समय-सीमा के आिार पर;

(b) बेचे जािे िाले माल की गुणित्ता के आिार पर;

(ग) िस्तुओं के अिापवत्तजिक ह िे के आिार पर;

(घ) विक्रेता द्वारा स्थाि के आकार के संबंि में अिुर ि के आिार पर, और मावलक या अविकृत

एजेंट के माध्यम से विजी संस्थाि / व्यािसावयक संगिि द्वारा इसकी अिुमवत वकस हद तक दी जा

रही है;

(ई) मावलक या अविकृत एजेंट के माध्यम से विजी संस्थाि / व्यािसावयक संगिि की अिुमवत के

आिार पर।

22. वनयम और सावयजवनक स्वास्थ्य और स्वच्छता रखने के वलए पथ ववक्रय के वलए शतें. -

(1) संबंवित क्षेत्र की िगरपावलका विक्रेताओं क उिकी अपवशष्ट सामग्री के विपटाि के वलए एक उवचत

स्थाि प्रदाि करेगी;

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(2) पथ विक्रेता कचरे के विपटाि के वलए उवचत रूप से ढके हुए डस्टवबि का उपय ग करेंगे। उपय ग

वकए गए पािी का भी एक ढके हुए पात्र में विपटाि वकया जाएगा;

(3) िगरपावलका पथ विक्रेताओं क स्टिीट लाइट सुवििा के साथ-साथ स्वच्छ और ताजा पािी प्रदाि करेगी,

जहां भी यह संभि ह ; और

(4) िगर पावलका पथ विक्रय क्तस्टिप्स के पास पािी और वबजली की सुवििाओं के साथ स्वच्छ और उवचत

रूप से विवमभत श चालय प्रदाि करेगी।

23. नोडल अविकारी -

(1) पररय जिा विदेशक एियूएलएम संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर पथ विक्रय से संबंवित सभी मामल ं के समन्वय

के वलए पदेि ि डल अविकारी ह गा।

(2) ि डल अविकारी पथ विक्रेताओं से संबंवित मामल ं के संबंि में स्थािीय प्राविकारी के साथ कम से कम

छमाही बैिक करेगा।

(3) ि डल अविकारी पथ विक्रेताओं से उिके द्वारा भ गे गए मुद्द ं और समस्ाओं से संबंवित फीडबैक एकत्र

कर सकता है।

24. उवित ररकॉडय और अन्य दस्तावेजों का रखरखाव. -

(1) िगर विक्रय सवमवत विम्नवलक्तखत मामल ं के संबंि में ररकॉडभ बिाए रखेगी: -

(क) िगर विक्रय सवमवत की बैिक ं की कायभसूची-पत्र ं और कायभिृत्त ं का ब्य रा ;

(ख) सिेक्षण प्रवक्रया, अद्यति डेटाबेस (अविमाितः वडवजटल प्रारूप में और पहचाि और पते के

वलए प्रस्तुत दस्तािेज ं सवहत) और अंवतम ररप टभ;

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(ग) पथ विक्रेताओं क स्थल ं के आबंटि और स्थािान्तरण, अपीलीय सवमवत और वशकायत वििारण

सवमवत के सभी विणभय ं का ब्य रा ;

(घ) विक्रय के प्रमाण पत्र और जारी वकए गए पहचाि पत्र ं का ब्य रा; और

(ङ) पंचििीय सिेक्षण शुरू करिे के वलए दस्तािेज।

ि ट: सिेक्षण पररणाम ं के ररकॉडभ और साइट ं के आिंटि, विक्रय के प्रमाण पत्र और पहचाि पत्र क स्थायी

मािा जाएगा।

(2) अपीलीय सवमवत अपिे समक्ष दायर अपील ं से संबंवित अवभलेख ं का रख-रखाि करेगी।

(3) वशकायत वििारण सवमवत अपिे समक्ष दायर वकए गए आिेदि ं से संबंवित अवभलेख ं का रख-रखाि

करेगी।

(4) िगर पावलका वकसी भी पथ विक्रेताओं से माल की जब्ती, माल की जब्ती के बाद पथ विक्रेताओं क

दी गई रसीद के काउंटरफॉइल, जब्त वकए गए माल के वलए भुगताि वकए गए मुआिजे और पथ विक्रेताओं

से िसूले गए जुमाभिे के ररकॉडभ क बिाए रखेगी।

25. समय संझाकरण व्यवस्था के आिार पर ववक्रय गवतवववियों. -

िगर विक्रय सवमवत बाजार की जरूरत ं के आिार पर समय-साझाकरण व्यिस्था पर विक्रय गवतविविय ं का

वििाभरण करेगी और ऐसा करिे में, समय-साझाकरण विक्रय गवतविविय ं क आिंवटत करते समय मवहला

विक्रेताओं के साथ भेदभाि िहीं वकया जाएगा।

26. ववक्रय िेत्रों का वनिायरण करने के वलए वसद्ांत-

(1) िाहि ं और पैदल यावत्रय ं की आिाजाही का फुटफॉल, क्तस्थवत, सडक की च डाई और घित्व वकसी

स्थाि क विक्रय और विक्रय वििेि क्षेत्र तय करिे के वलए आिारवशला ह गी।

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 26

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(2) शहर में "विबंिि-मुि विक्रय ज ि" िहीं ह गा और " विक्रय वििेि ज ि" बहुत कम ह गा। िगर विक्रय

सवमवत विशेि सडक या बाजार क विक्रय ज ि या विक्रय वििेि ज ि के रूप में तय करेगी जैसा वक िीचे

विवदभष्ट वकया गया है और उसके बाद स्थाि क एक साथ आिंवटत वकया जाएगा: -

(क) शहर में क ई विबंिि-मुि विक्रय ज ि िहीं ह गा। एक क्षेत्र की क्षमता सडक विक्रेताओं की

संख्या तय करेगी वजन्हे उस क्षेत्र में तैिात वकया जा सकता है। हालांवक, उस क्षेत्र में चल विक्रय

पर क ई प्रवतबंि िहीं ह गा यवद विक्रेता यावत्रय ं और िाहि ं के आिाजाही में बािा डाले वबिा विक्रय

का काम करते हैं;

(ख) प्रवतबंवित विक्रय ज ि ं क विम्नवलक्तखत पहलुओं क ध्याि में रखते हुए सडक की च डाई से

ज डा जािा चावहए, अथाभत्

i. 3.5 मीटर तक की च डाई िाली सडक पर क ई क्तस्थर सडक विक्रय िहीं ह गी। हालांवक,

पथ विक्रय की अिुमवत दी जाएगी, अगर ऐसी सडक क िाहि वििेि सडक के रूप में

घ वित वकया जाता है;

ii. 6 मीटर से 9 मीटर के बीच च डाई िाली सडक पर क ई क्तस्थर सडक विक्रय िहीं

ह गी। हालांवक, पथ विक्रय की अिुमवत दी जाएगी यवद ऐसी सडक क एक तरफा िाहि

सडक के रूप में घ वित वकया जाता है;

iii. 12 मीटर से 24 मीटर के बीच च डाई िाली सडक पर केिल एक तरफ क्तस्थर सडक

विक्रय ह गी, जबवक 30 मीटर और उससे अविक की सडक च डाई िाली सडक पर द ि ं

तरफ क्तस्थर विक्रय की अिुमवत दी जाएगी;

iv. ऐसी सडक पर प्रत्येक िावमत विक्रय क्षेत्र की िारण क्षमता पर विचार करके पथ

विक्रेताओं की संख्या का विणभय वलया जाएगा;

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 27

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v. िाहि ं और पैदल यावत्रय ं की सुचारू आिाजाही के वििय में यातायात पुवलस से मंजूरी

लेिे के बाद इस तरह के क्तस्थर पथ विक्रय की अिुमवत दी जाएगी। यवद आिश्यक ह , त

ऐसे क्षेत्र ं में सडक के वकिारे पावकंग पर प्रवतबंि लगा वदया जाएगा; और

vi. यातायात और पैदल यावत्रय ं की आिाजाही क ध्याि में रखते हुए सडक पर चल विक्रय

की अिुमवत दी जाएगी।

(ग) विक्रय वििेि ज ि में: -

i. िगर विक्रय सवमवत सवचिालय वजला कलेक्ट रेट, वजला पंचायत, िगर विगम, िगर

पावलका, िगर पंचायत, न्यायालय, छाििी ब डभ और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के पुराताक्तत्वक

स्मारक जैसे महत्वपूणभ संस्थाि के पास के क्षेत्र में पथ विक्रय से मुि रखी जािे िाली दूरी

का विणभय ले सकती है, ज संबंवित क्षेत्र के विविदेश ं क ध्याि में रखते हुए उच्च फुटफॉल

क आकविभत करती है;

ii. रेलिे क्रॉवसंग के द ि ं वकिार ं और िगरपावलका द्वारा वकसी भी घ वित हेररटेज संरचिाओं

के द ि ं ओर, सभी तरफ द या द से अविक सडक ं के वकसी भी क्रॉवसंग से पचास मीटर

के भीतर क ई विक्रय िहीं।

27. ववक्रय िेत्रों की िारण िमता वनिायररत करने के वलए वसद्ांतों. –

(l) विक्रय ज ि की िारण क्षमता का वििाभरण करिे के वलए विम्नवलक्तखत वसद्धांत ह ंगे: -

(क) वकसी िाडभ या क्षेत्र की जिसंख्या के 2.5% क समाय वजत वकया जाएगा;

(ख) िारण क्षमता उि विक्रेताओं की अविकतम संख्या क इंवगत करेगी वजन्हें एक पररभावित विक्रय

ज ि में समाय वजत वकया जा सकता है। इसकी गणिा पथ विक्रय के वलए उपलब्ध कुल क्षेत्र के

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 28

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आिार पर की जाएगी, वजसे िगर विक्रय सवमवत द्वारा तय वकए गए मािक इकाई से विभावजत

वकया जाएगा।

(2) विक्रय क्षेत्र ं का वििाभरण करिे में िगर विक्रय सवमवत द्वारा विम्नवलक्तखत मािदंड ं क ध्याि में रखा जा

सकता है, अथाभत्: -

(क) प्रत्येक विक्रेता/फेरीिाले क 1.8 मीटर x 1.2 मीटर के आयाम के साथ 'विक्रय क्षेत्र' के रूप

में अविकतम 2.2 िगभ मीटर क्षेत्र प्रदाि वकया जाएगा;

(ख) स्टाल ं/िेल ं के सामिे 1.0 मीटर च डाई का मागभ उपभ िाओं/प्रय िाओं के वलए खडे ह िे

या माल खरीदिे के वलए 'विस्तार' के रूप में आरवक्षत वकया जाएगा;

(c) पैदल चलिे िाल ं के वलए 1.0/2.0 मीटर च डाई का पैदल मागभ/फुटपाथ प्रदाि वकया जाएगा।

सडक की च डाई के आिार पर विस्तार स्थाि के सामिे;

(घ) वकसी भी मामले में, कैररजिे या मुख्य सडक क पथ विक्रय के वलए उपय ग करिे की अिुमवत

िहीं दी जाएगी;

(ङ) यवद सडक की च डाई अिुकूल है, त सडक के द ि ं ओर पथ विक्रय की अिुमवत दी जा

सकती है; और

(च) सडक के वकसी भी जंक्शि/विकास/प्रिेश से 50 मीटर की दूरी पर वकसी भी विक्रय गवतविवि

की अिुमवत िहीं दी जाएगी।

28. स्थानांतरण के वसद्ांत -

स्थािांतरण के वसद्धांत विम्नवलक्तखत के अिीि ह ंगे, अथाभत्: -

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 29

29

(क) जहां तक संभि ह , स्थािांतरण से बचा जाएगा जब तक वक प्रश्न में भूवम की स्पष्ट और तत्काल

आिश्यकता ि ह ;

(ख) प्रभावित विक्रेताओं या उिके प्रवतविविय ं क उिकी वििास पररय जिा की य जिा और कायाभन्वयि

में शावमल वकया जाएगा;

(ग) िगर विक्रय सवमवत बाजार ं के प्रवतविविय ं के साथ बातचीत में संलग्न ह गी;

(घ) पुििाभस के वलए पारस्पररक रूप से सहमत स्थाि पर उिकी बसािट पररय जिा के कायाभन्वयि

के तहत विचार वकया जाएगा;

(ङ) प्रभावित विक्रेताओं क बेदखली से पहले साइट की आय क्षमता के िास्तविक संदभभ में उिकी

आजीविका और जीिि स्तर में सुिार करिे के वलए या कम से कम उन्हें पुिस्थाभवपत करिे के वलए

स्थािांतररत वकया जाएगा;

(च) विस्थावपत विक्रेताओं क समाय वजत करिे के वलए िई अिसंरचिा विकास पररय जिाओं द्वारा

सृवजत आजीविका के अिसर ं का उपय ग वकया जा सकता है तावक िे िई अिसंरचिा द्वारा सृवजत

आजीविका के अिसर ं का उपय ग कर सकें;

(छ) संपवत्त के िुकसाि से बचा जाएगा;

(ज) भूवम में िाम या अन्य वहत का क ई हस्तांतरण ऐसी भूवम पर पथ विक्रेताओं के अविकार ं क

प्रभावित िहीं करेगा, और इस तरह के हस्तांतरण के पररणामस्वरूप क ई भी स्थािांतरण इस य जिा

के प्राििाि ं का पालि करते हुए वकया जाएगा;

(i) प्राकृवतक बाजार जहां पथ विक्रेताओं िे पचास से अविक ििों से व्यिसाय वकया है, क हेररटेज

बाजार के रूप में घ वित वकया जाएगा, और ऐसे बाजार ं से पथ विक्रेताओं क स्थािांतररत िहीं

वकया जाएगा और िगरपावलका ऐसे बाजार ं की एक सूची तैयार करेगी और उन्हें "हेररटेज बाजार"

के रूप में घ वित करेगी।

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 30

30

उप रािपाल के आदेश से.

(अजीत कुमार साहू) भा. पर. से.,

आयुक्त/ सविव,

आवास एवं शहरी ववकास ववभाग.

िंबर: P-14/3/2021-OFFICE OF DIR(HUD)/311 वदिांवकत: 30.03.2022

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 31

31

प्रपत्र I

(योजना का पैरा 3 (4) देखें]

रवजस्टर का सवेिण सत्यापन

1.िगर पावलका का िाम

2.विक्रय ज ि का िाम

3. विक्रय ज ि क किर करिे िाली जगह का क्षेत्रफल-

4. विक्रय ज ि की संख्या-

5. म जूदा क्तस्थर पथ विक्रय की संख्या की पहचाि-

6. चल विक्रेताओं की संख्या -

क्र.सं.

पथ विक्रेता का

िाम और पता।

जगह का िाम यािी

लेि / पथ / माकेट

पथ विक्रेता की

क्तस्थवत िई/पुरािी

सािभजविक/

विजी क्षेत्र

पथ विक्रय

की प्रकृवत

सिेक्षण

की वतवथ

वदिांवकत:

स्थाि:

हस्ताक्षर

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 32

32

पपत्रII

[योजना की पैरा 3(7) देखें]

सवेिण प्रश्नावली

क्र. सं.

प्रश्न

1

स्थाि के साथ विक्रेता की फ ट

2

विक्रय िेस के साथ विक्रेता की फ ट

3

पहचाि प्रमाण -1 (एकल फ ट ग्राफ)

4

पहचाि प्रमाण -2 (एकल फ ट ग्राफ)

5

विक्रेता , विक्रय स्थाि और उसके आसपास का िीवडय

6

िाडभ

7

सडक का िाम

8

लैंडमाकभ के पास

9

क्षेत्र के प्रकार

●

वििास य ग्य

●

िावणक्तज्यक क्षेत्र प्राकृवतक बाजार

●

स्कूल कॉलेज क्षेत्र

●

िावमभक स्थल

●

गाडभि / खुली जगह

●

रेलिे स्टेशि

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 33

33

●

औद्य वगक क्षेत्र

●

सािभजविक स्थाि या सरकारी कायाभलय

●

हेररटेज स्थल

●

बस स्टैंड

●

अस्पताल

●

अन्य

10

व्यापार का स्थाि

●

मुख्य सडक / लेि / च क

●

फुटपाथ

●

सेिा क्षेत्र / सडक

●

पररसर के भीतर िॉट ख लें

●

बंद जल विकासी लाइि पर

●

विजी संपवत्त I िॉट

●

अन्य

11

व्यापार की प्रकृवत

1.

फास्ट खाद्य और पेय पदाथभ

2.

फल और सक्तब्जयां

3.

व्यापार की प्रकृवत

4.

रेडीमेड गारमेंट्स (पुरािे और िए)

5.

जूते और चमडे के सामाि

6.

वसरेवमक उत्पाद

7.

िाक्तस्टक उत्पाद

8.

कटलरी और बतभि

9.

जिाहरात

10.

सहायक उपकरण (बैग, घवडय ं, बटुए, बेल्ट, बाल सामाि, चल

सामाि, आवद)

11.

कॉस्मेवटक उत्पाद ं

12.

वकताबें और समाचार पत्र

●

सीडी / डीिीडी

●

लॉटरी वटकट

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 34

34

●

फूल विक्रेता

●

स्टेशिरी उत्पाद

●

पाि/ वसगरेट/ बीडी / तम्बाकू उत्पाद

●

समुद्री भ जि विक्रेता

●

डेयरी और प ल्टिी उत्पाद

●

बेकरी उत्पाद ं

●

पूजा उत्पाद ं

●

जेिेरा घरेलू उत्पाद

●

विविि

●

सेिा प्रदाता

●

अन्य

12

यवद सेिा प्रदाि की जाती है त व्यिसाय की प्रकृवत

●

म ची

●

िाई

●

दजी

●

ऑट चल की मरम्मत

●

यांवत्रक कायभ

●

तकिीकी कायभ

●

ि बी

●

वचत्रकार

●

चाबी िाला / कुंजी विमाभता

●

कबाडी िाला / स्क्रैप कलेक्टर

●

अन्य

13

िेला/ विक्रय स्थल का िाम

14

विक्रेता का िाम: पहला िाम

15

विक्रेता का िाम: मध्य िाम

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 35

35

16

विक्रेता का िाम: उपिाम

17

आिासीय पता

18

खंड/ ब्लॉक

19

शहर

20

वजला

21

चल िंबर

22

उम्र/आयु

23

वलंग

●

िर

●

मादा

●

टिांसजेंडर

24

राष्टिीयता

●

भारतीय

●

अन्य

25

िमभ

●

ब द्ध

●

मुक्तिम

●

वसक्ख

●

ईसाई

●

जैि

●

वहंदू

26

जावत

●

सामान्य

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 36

36

●

अिुसूवचत जिजावत (एसटी)

●

अिुसूवचत जावत (SC)

●

अन्य वपछडा िगभ (OBC)

●

अन्य

27

यवद आप एसटी / एससी / ओबीसी श्रेणी के तहत आते हैं, त क्ा आपके

पास इसके वलए प्रमाण पत्र है?

●

हााँ

●

िहीं

28

िैिावहक क्तस्थवत-

●

वििावहत

●

अवििावहत

●

विििा/वििुर

●

तलाकशुदा

●

अलग-थलग

29

वशक्षा का स्तर प्राप्त वकया गया-

●

अवशवक्षत

●

प्राथवमक (1-5)

●

मध्य विद्यालय (6-8)

●

माध्यवमक (9-10)

●

सीवियर सेकेंडरी (11-12)

●

वडि मा

●

स्नातक

●

स्नातक त्तर

30

विकलांगता का वििरण-

●

दृवष्टहीि

●

बविर

●

मूक

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 37

37

●

हाथ /पैर से अक्षम

●

मािवसक रूप से विकलांग

●

अन्य

31

विकलांगता की क्तस्थवत में, क्ा आपके पास एक प्रमाण पत्र है?

●

हााँ

●

िहीं

32

यवद हााँ, त प्रमाण पत्र संख्या सूचीबद्ध करें: -

33

क्ा आप बीपीएल के अंतगभत आते हैं?

●

हााँ

●

िहीं

34

यवद हां, त बीपीएल काडभ संख्या

35

प्रिासि

●

इस शहर से हैं

●

प्रिासि हुआ है

36

यवद प्रिासि हुआ है, त कृपया अपिे मूल स्थाि के वजले का िाम विवदभष्ट

करें।

37

आप इस शहर में वकतिे ििों से रह रहे हैं?

38

क्ा आपके पास क ई आिासीय प्रमाण है?

●

क ई िहीं

●

ि टर काडभ

●

राशि काडभ

●

आिार काडभ

●

एपीएल/ बीपीएल काडभ

●

वबजली

●

िगरपावलका कर वििेयक

●

अन्य

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 38

38

40

पररिार के सदस् ं की कुल संख्या- पुरुि सदस्

41

पररिार के सदस् ं की कुल संख्या- मवहला सदस्

42

कुल में से, बच्च ं की संख्या (14 से कम- पुरुि और मवहला द ि ं)

43

कमाई करिे िाले सदस् ं की कुल संख्या-पुरुि

44

कमाई करिे िाले सदस् ं की कुल संख्या- मवहला

45

कुल, कमाई करिे िाले बच्च ं की संख्या (14 से िीचे-लडका और लडकी

द ि ं)

46

क्ा आपके घर में आपके अलािा क ई और व्यक्ति है ज पथ विक्रेता के

रूप में काम करता है?

●

हााँ

●

िहीं

47

आपके साथ संबंि:-

●

पवत

●

पत्नी

●

भाई

●

बहि

●

मााँ

●

वपता

●

अन्य

48

सदस् का पूरा िाम (एक पथ विक्रेता के रूप में काम करिा / काम

करिा)

49

क्ा आपके पास आय का क ई अन्य स्र त है?

●

हााँ

●

िहीं

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 39

39

50

पथ विक्रय से पहले आपिे क्ा काम वकया है?

51

आप पहले वकस शहर में काम करते थे?

52

आप वकतिे ििों से पथ विक्रय में लगे हुए हैं?

53

आप इस क्षेत्र में वकतिे ििों से काम कर रहे हैं?

54

क्ा आपके पास पथ विक्रय के वलए शहर के िागररक विकाय द्वारा जारी

वकया गया क ई लाइसेंस है?

●

क ई िहीं

●

चल लाइसेंस

●

क्तस्थर लाइसेंस

●

केवबि लाइसेंस

●

अन्य

55

आप वकतिी बार सडक विक्रय के वलए जाते हैं?

●

दैविक

●

प्रवत सप्ताह एक से द वदि

●

प्रवत सप्ताह द वदि ं से अविक

●

प्रवत पखिाडा

●

मावसक

●

म समी

●

तय िहीं

56

व्यिसाय के प्रकार

●

चल

●

क्तस्थर

●

द ि ं

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 40

40

57

विक्रय के वलए इस जगह पर आिे के वलए आपक वकतिी दूरी तय करिी

ह गी?

58

आप एक वदि में वकतिे घंटे काम करते हैं?

59

विक्रय का सही समय

__से ___घंटे

60

जब आप चल विक्रय कर रहे ह ते हैं, त आप एक वदि में काम के वलए

वकतिी वकमी की दूरी तय करते हैं?

61

विक्रय के वलए वकस प्रकार की संरचिा का उपय ग वकया जा रहा है?

●

कच्चा

●

पैकेज

●

अिभ-पक्का

62

आप अपिी विक्रय के वलए वकतिी भूवम का उपय ग कर रहे हैं?

63

क्ा आप विक्रय के वलए वकसी भी िाहि का उपय ग कर रहे हैं?

●

हााँ

●

िहीं

64

यवद हां, त आप विम्नवलक्तखत में से वकस िाहि का उपय ग करते हैं?

●

टेंप

●

कार

●

िैि

●

िेला

●

साइवकल

●

बैल गाडी

●

अन्य

65

िाहि का स्वावमत्व

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 41

41

●

स्वयं

●

पररिार

●

वकराए पर

●

साझेदारी

●

अन्य

66

आप इि िाहि ं के वलए वकतिा वकराया देते हैं? (यवद क ई ह )

67

आप एक साल में वकतिे महीिे काम करते हैं?

68

क्ा आप ज्यादातर एक ही काम करते हैं?

●

हााँ

●

िहीं

69

क्ा आप अपिे व्यिसाय के स्थाि से संतुष्ट हैं?

● हां

● िहीं

70

यवद हां, त क् ं?

●

जगह आपके घर के पास है

●

इस क्षेत्र के ल ग ं के साथ अच्छे संबंि

●

क ई केंवद्रत हस्तक्षेप िहीं

●

भीड-भाड िाली जगह

●

अच्छा इलाका

●

प्रवसद्ध बाजार

●

ग्राहक ं के वलए सुवििाजिक

●

कायाभलय या शैक्षवणक संस्थाि के पास

●

अन्य

71

यवद िहीं, त क् ं?

●

कम आय

●

स्वास्थ्य और व्यिसाय के वलए अिुपयुि

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 42

42

●

स्थािीय ल ग ं क कार बार पर आपवत्त

●

िगर विगम के कमभचाररय ं का हस्तक्षेप

●

पुवलस विभाग द्वारा बिाई गई समस्ाएं

●

पररिहि समस्ा

●

अन्य

72

आपके द्वारा विय वजत ल ग ं की संख्या

1.

क ई िहीं

2.

एक

3.

द

4.

अन्य

73

अपिे कमभचाररय ं क आप भुगताि कैसे करते हैं?

● दैविक मजदूरी

● साप्तावहक

● मावसक

74

कमभचाररय ं क भुगताि की गई औसत रावश

75

क्ा आप अपिे विक्रय -स्थल के वलए वकराए का भुगताि करते हैं?

● हां

● िहीं

76

आप वकराए का भुगताि वकसक करते हैं?

●

िागररक विकाय

●

पास के दुकािदार

●

जगह के मावलक

●

अन्य

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 43

43

77

भुगताि के प्रकार

●

दैविक

●

साप्तावहक

●

मावसक

●

अन्य रावश

78

भुगताि की रावश

79

आप अपिे व्यिसाय क पूरा करिे के वलए सामाि कहां से खरीदते हैं?

●

विमाभता

●

थ क बाजार

●

वितरक

●

अन्य

80

सामाि खरीदिे के वलए आपक प्रारंवभक बीज िि कहां से वमलता है?

●

खुद का पैसा

●

मकाि मावलक से

●

बैंक ं से ·

●

क्रेवडट स सायटी

●

अन्य स्र त

81

आप अपिे व्यिसाय के वलए वकतिी बार कच्चे माल खरीदते हैं?

●

लागू िहीं है

●

दैविक

●

साप्तावहक

●

मावसक

●

अन्य

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 44

44

82

आप दैविक िस्तुओं की खरीद पर वकतिा खचभ करते हैं?

83

आप अपिी कुल दैविक वबक्री से वकतिा कमाते हैं?

84

आप दैविक रूप से वकतिा लाभ कमाते हैं?

85

क्ा आपिे क ई ऋण वलया है?

●

हााँ

●

िहीं

86

यवद हां, त कृपया रावश विवदभष्ट करें-

87

क्ा आपके पास वकसी भी बैंक में क ई बचत खाता है?

● हााँ

● िहीं

88

यवद हां, त कृपया बैंक का िाम विवदभष्ट करें

89

क्ा आपके पास क ई बीमा है?

1.

हााँ

2.

िहीं

90

यवद हााँ, त कृपया विवदभष्ट करें

91

क्ा आपिे वकसी अन्य सामावजक सुरक्षा य जिा ओं का क ई लाभ उिाया

है?

●

हााँ

●

िहीं

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 45

45

92

यवद हां, त कृपया य जिा विवदभष्ट करें

93

क्ा आप अपिे द्वारा चुिे गए काम से संतुष्ट हैं?

●

हााँ

●

िहीं

94

यवद प्राविकरण एक ही क्षेत्र या वकसी अन्य क्षेत्र में कहीं और विक्रय स्थाि

प्रदाि करता है, त क्ा आप माल बेचिे के वलए आिंवटत क्षेत्र में अपिी

गाडी / सेटअप क स्थािांतररत करिे के वलए तैयार हैं?

●

हााँ

●

िहीं

96

क्ा आपक एक ऊंचे िेटफॉमभ और स्ट रेज स्पेस के साथ एक ढके हुए

बाजार स्थाि की आिश्यकता ह गी?

●

हााँ

●

िहीं

97

क्ा आप वकसी भी पथ विक्रेता यूवियि या संगिि के सदस् हैं?

●

हााँ

●

िहीं

98

संगिि का िाम

99

क्ा आप "पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विवियमि)

अविवियम, 2014" के वििय में जािते हैं?

●

हााँ

●

िहीं

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 46

46

100

क्ा आप पथ विक्रेता एक्ट के तहत लाइसेंस प्राप्त करिे में रुवच रखते हैं?

●

हााँ

●

िहीं

101

आप लाइसेंस के वलए वकतिा िाविभक शुल्क देिे के वलए तैयार हैं?

●

रु.100

●

रु. 250

●

रु. 500

●

रु. 1000

102

व्यिसाय के वलए आपका पसंदीदा समय क्ा है?

●

सुबह

●

द पहर का समय

●

शाम

103

आप वकस तरह के बाजार का विक्रय करते हैं?

●

दैविक बाजार (Daily Market)

●

शाम / रात बाजार

●

छुट्टी बाजार

●

साप्तावहक बाजार

●

त्य हार बाजार

●

अन्य

104

क्ा आपके कायभस्थल के पास पीिे के मुफ्त पािी की सुवििा है?

● हां

● िहीं

105

क्ा आपके कायभस्थल के पास श चालय की सुवििा है?

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 47

47

●

हााँ

●

िहीं

106

आप अपिे विक्रय द्वारा उत्पन्न कचरे का विपटाि कैसे करते हैं?

●

िगर विगम के वडब्बे

●

विजी वडब्बे

●

सडक पर / फुटपाथ पर

●

जल विकाय में फेकिा

●

ड र टू ड र कलेक्शि के माध्यम से

●

अन्य

107

क्ा आपके कायभस्थल पर भंडारण सुवििा का आप उपय ग कर पाते हैं?

108

आप वबजली के क िसे स्र त का उपय ग करते हैं?

● क ई िहीं

● स्टिीट लाइट

●

गैस / तेल लैंप

●

बैटरी संचावलत

●

स र प्रकाश

●

जेिरेटर

●

सशुल्क वबजली किेक्शि

●

अन्य

●

109

क्ा आप पथ विक्रय के कारण ह िे िाली वकसी भी टिैवफक समस्ाओं के

बारे में जािते हैं?

●

हााँ

●

िहीं

110

यवद हां, त समस्ाओं से बचिे के वलए समािाि क्ा हैं?

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 48

48

111

आप अपिे व्यिसाय के वलए वकस प्रकार की सुवििा चाहते हैं?

●

वभन्न बाजार

●

पािी

●

वबजली

●

सािभजविक श चालय

●

सािभजविक प्रकाश सुवििा

●

कचरा विपटाि सुवििा

●

सुरक्षा

●

एक सफाई कमी

●

पावकंग

●

पावकंग और पररिहि प्रबंिि के वलए श्रम

112

विक्रेता पर क ई विशेि वटप्पणी -

113

सिेक्षक का ि ट

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 49

49

प्रपत्र III

[योजना का पैरा 5 (एल) देखें]

पथ ववक्रेता द्वारा लेटर ऑफ अंडरटेवकंग के वलए प्रारूप

मैं………………………………………………………………………………………………. पत्नी / बेटा / बेटी की Sh

..................................................................................... विक्रय सं................................. का

पंजीकरण/प्रमाण पत्र का…………………………………………………… िगर विक्रय सवमवत, एतद्द्िारा घ िणा करता हूं वक

मुझे वदए गए विक्रय के प्रमाण पत्र क पट्टे पर , वकराए पर या वकसी अन्य व्यक्ति क बेचा िहीं

जाएगा।

मैं, आगे घ िणा करता हूं वक मैं वकसी अन्य व्यिसाय में शावमल िहीं हूं / वकसी अन्य विक्रय साइट से

विक्रय िहीं कर रहा हूं / वकसी भी संगिि के साथ विय वजत िहीं --... हूं।

विक्रेता का िाम और हस्ताक्षर: .......................................................................

विक्रय िंबर का पंजीकरण / प्रमाण पत्र: ...................................................................................

वतवथ:

स्थाि:

विक्रेता का हस्ताक्षर:

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 50

50

प्रपत्र IV

[योजना का पैरा 6 (2) और 10 (3) देखें]

ववक्रय का प्रमाण पत्र प्रदान करने के वलए आवेदन

1.

आिेदक का िाम-

2.

आिासीय पता-

3.

आवश्रत पररिार के सदस् ं का िाम-

4.

विक्रय की प्रकृवत-

5.

पथ विक्रय का प्रस्तावित क्षेत्र (विक्रय ज ि)

6.

आिार काडभ सं-

7.

क्ा बीपीएल श्रेणी से संबंवित है-

मैं िचि देता हूं वक ऊपर दी गई वकसी भी जािकारी क वकसी भी संबंि में गलत या गलत पाए जािे

की क्तस्थवत में, प्रमाण पत्र रद्द करिे के वलए उत्तरदायी है।

वदिांवकत:

स्थाि:

हस्ताक्षर

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 51

51

प्रपत्र V

[योजना का पैरा 7 (1) देखें]

ववक्रय के प्रमाण पत्र के वलए प्रारूप

1.विक्रेता का िाम

2.पवत या पत्नी या आवश्रत बच्चे का िाम, यवद विक्रेता के साथ विक्रय में शावमल है:

3. अपिे पवत या पत्नी या आवश्रत बच्चे के साथ विक्रेता की फ ट , यवद विक्रेता के साथ विक्रय में शावमल

है।

4. उस व्यक्ति की उम्र और वलंग वजसकी तस्वीर लगाई गई है।

5. उस पथ विक्रेता का पता जहां िह रह रहा है।

6. विक्रय की श्रेणी.

i.चल

ii. क्तस्थर

iii.क ई अन्य (विवदभष्ट करें)

7.विक्रय स्थल का िाम (चाहे िह एक ऐवतहावसक स्थाि, पाकभ, बाजार, वकसी कॉलेज या स्कूल के सामिे

ह या बस स्टैंड या मॉल आवद या अस्पताल में) ।

8.स्थािीय प्राविकरण के िाम:

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 52

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9. विक्रय के प्रमाण पत्र जारी करिे की वतवथ

10. प्रमाण पत्र की िैिता (चूंवक कािूि हर पांच साल में सिेक्षण प्रदाि करता है, विक्रय का प्रमाण पत्र

भी पांच साल के वलए जारी वकया जािा चावहए)

11. विशेि पंजीकरण संख्या.

12. मुहर के साथ प्राविकरण के हस्ताक्षर।

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 53

53

पपत्र VI

[योजना का पैरा 9 (1) देखें]

पहिान पत्र

1. िाम फ ट ग्राफ

(पथ विक्रेता) पासप टभ फ ट

हस्ताक्षर

2. पंजीकरण िं.

3. आयु

4. वलंग

5. आिासीय पता

6. विक्रय ज ि / विक्रय साइट का पता:

7. विक्रय की श्रेणी:

8.िगर विगम िाडभ:

9. टेलीफ ि िंबर (यवद क ई ह ):

10.पुवलस स्टेशि का िाम

11. ब्लड ग्रुप (रि समूह):

12.पहचाि पत्र की िैिता:

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 54

54

13. विक्रेता का फ ि िंबर:

“No legal responsibility is accepted for the contents of publication of advertisements/publications in this part of The

Ladakh Gazette. Persons notifying the advertisements/public notices will remain solely responsible for the legal

consequences and also for any other misrepresentation etc.”

ABDUL MAJID

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Date: 2022.04.13 12:50:54 +05'30'

AJEET KUMAR

SAHU

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