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THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
VOL. LIX No.43 FRIDAY, 9th FEBRUARY, 2024 / 20th PAUSHA, 1945 (SAKA)
PRICE: 75 PAISE
(लक्षद्वीप राजपत्र में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
लक्षद्वीप प्रशासन
(कोऑपरेशन ववभाग)
केंद्र शाससत प्रदेश लक्षद्वीप
कवरत्ती द्वीप-682555
दिनाांक. 04/11/2023
अधिसूचना
फाइल सांख्या. 41/4/2022-कॉप: - लक्षद्वीप सहकारी सोसायटी ववननयमन, 2022 की धारा 139 की उप-
धारा (1) द्वारा प्रित्त शक्तियों और इस सांबांध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग
करिे हुए, प्रशासक एिद् द्वारा ननम्नललखिि ननयम, अर्ाथि्: -
अध्याय I
प्रारंसभक
1
छोटा शीर्षक: -
(1) इन ननयमों को लक्षद्वीप सहकारी सलमनि ननयम, 2023 कहा जा सकिा है।
(2) इनका ववस्िार सांपूर्थ केंद्र शालसि प्रिेश लक्षद्वीप िक होगा।
(3) यह आधधकाररक राजपत्र में अधधसूचना की िारीि से लागू होगा।
छोटा शीर्थक
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पररभार्ाएं: - इन ननयमों में, जब िक कक सांिभथ से अन्यर्ा अपेक्षक्षि न हो। —
(1) "ननर्थयन प्राधधकारी" का अर्थ है इस ववननयमन के िहि ककसी भी वववाि के
सांबांध में, रक्जस्रार या उसके नामाांककि व्यक्ति या ववननयमन के िहि ऐसे
वववाि के ननपटारे के ललए ननयुति नामाांककि व्यक्तियों का बोर्थ;
(2) "सहकारी वर्थ" का अर्थ है माचथ के 31वें दिन या ककसी ववशेर् सलमनि या सलमनियों
के वगथ के सांबांध में ककसी अन्य दिन को समाप्ि होने वाला वर्थ, जो रक्जस्रार
द्वारा समय-समय पर इसके या उनके िािों के सांिुलन के ललए िय ककया
गया हो;
(3) "डर्क्री" का अर्थ लसववल न्यायालय की कोई डर्क्री है, और इसमें धारा 132 की
उपधारा (1) में ननदिथष्ट कोई भी आिेश, ननर्थय या पुरस्कार शालमल है;
(4) "डर्क्री-धारक" का अर्थ है डर्क्री धारर् करने वाली कोई सलमनि या कोई व्यक्ति
(सरकार सदहि);
पररभार्ाएां
(5) "डर्फॉल्टर" का अर्थ है कोई भी सलमनि क्जसके खिलाफ या कोई व्यक्ति क्जसके
खिलाफ डर्क्री प्राप्ि की गई है;
(6) "प्रपत्र" का अर्थ इन ननयमों से जुडे ववलभन्न प्रपत्र हैं;
(7) "ररकवरी अधधकारी" का अर्थ रक्जस्रार के अधीनस्र् एक व्यक्ति है जो धारा 132
के िहि रक्जस्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के ललए सशति है;
(8) "ववननयमन" का अर्थ लक्षद्वीप सहकारी सलमनि ववननयमन, 2022 है;
(9) "बबक्री अधधकारी" का अर्थ है प्रशासन का एक अधधकारी क्जसे रक्जस्रार द्वारा
एक सामान्य या ववशेर् आिेश द्वारा डर्फॉल्टर की सांपवत्त को कुकथ करने और
बेचने या धारा 132 के िहि कुकी और बबक्री द्वारा ककसी डर्क्री को ननष्पादिि
करने के ललए सशति ककया गया है;
(10) "अनुसूची" का अर्थ इन ननयमों से जुडी अनुसूची है;
(11) "धारा" का अर्थ लक्षद्वीप सहकारी सोसायटी ववननयमन, 2022 का एक िांर् है;
(12) "कायथशील पूांजी" का अर्थ है ककसी समाज के ननपटान में भुगिान की गई शेयर
पूांजी, मुनाफे से िैयार धन और उधार एवां अन्य माध्यमों से जुटाया गया धन
शालमल है;
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अध्याय II
पंजीकरण
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पंजीकरण के सलए आवेदन:
धारा 8 की उपधारा (1) के िहि ककसी सलमनि के पांजीकरर् के ललए प्रत्येक आवेिन
प्रपत्र ए में होगा और उसके सार् होगा-
(1) प्रस्िाववि सलमनि के पक्ष में क्रेडर्ट बैलेंस बिाने वाला बैंक या बैंकों से एक
प्रमार् पत्र;
(2) उन व्यक्तियों की सूची, क्जन्होंने शेयर पूांजी में योगिान दिया है, सार् ही उनमें
से प्रत्येक द्वारा योगिान की गई रालश और उनके द्वारा भुगिान ककया गया प्रवेश
शुल्क;
(3) योजना में वववरर् दििािे हुए बिाया गया है कक सलमनि का कामकाज आधर्थक
रूप से कैसे सुदृढ़ होगा और जहाां योजना में सलमनि द्वारा अचल सांपवत्त रिने की
पररकल्पना की गई है, वहाां िरीिी जाने वाली या सलमनि को हस्िाांिररि की जाने
वाली प्रस्िाववि अचल सांपवत्त का वववरर्;
(4) ऐसे अन्य िस्िावेज जो रक्जस्रार द्वारा बनाए गए मॉर्ल उपननयमों, यदि कोई
हों, में ननदिथष्ट ककए जा सकिे हैं।
पांजीकरर् के ललए
आवेिन
(5) समय-समय पर रक्जस्रार द्वारा ननदिथष्ट कोई अन्य िस्िावेज।
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उपननयम और मॉडल उपननयम: (1) पांजीकरर् के ललए प्रत्येक आवेिन के सार्,
आवेिक को उनके द्वारा सहमि उपननयमों का एक मसौिा प्रस्िुि करना होगा।
ववननयम और इन ननयमों के अनुरूप ही उपननयम होंगे। रक्जस्रार को ननम्नललखिि
सभी या ककसी भी मामले के सांबांध में उपननयम बनाने के ललए एक सलमनि की
आवश्यकिा हो सकिी है, अर्ाथि-
(क) सलमनि और उसकी शािाओां का नाम और पिा, यदि कोई हो, हालाांकक, नाम
ककसी जानि या धालमथक सांप्रिाय को सांिलभथि नहीां करिा है और समाज की
वस्िुओां के सार् असांगि नहीां है; ्ष्र
उपननयम और
मॉर्ल उप ननयम
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(ि)
इसके पररचालन का क्षेत्र;
(ग) सलमनि के उद्िेश्य और उसका िानयत्व सीलमि या असीलमि;
(घ) ककस िरीके से और ककस सीमा िक सलमनि का धन जुटाया जा सकिा है,
अधधकिम शेयर पूांजी जो ककसी एक सिस्य के पास हो सकिी है और वह
उद्िेश्य क्जसके ललए धन दिया जाएगा;
(ङ) पररक्स्र्नियाां क्जनके िहि सलमनि धन उधार ले सकिी है और उधार लेने के
ललए अपनाई जाने वाली प्रकक्रया;
(च) सिस्यिा लेने के ललए शिें और योग्यिाएां;
(छ) इसके सिस्यों का वगथ या व्यवसाय, यदि सिस्यिा को इस प्रकार प्रनिबांधधि
करने का प्रस्िाव है;
(ज) अधधकार और िेनिाररयाां एवां इसके पररर्ाम स्वरूप ककसी सिस्य द्वारा िेय
ककसी भी रालश के भुगिान में चूक;
(झ)
सिस्य द्वारा सिस्यिा के अधधकारों का प्रयोग करने से पहले सलमनि
में भुगिान और ब्याज का अधधग्रहर्;
(ञ) वे पररक्स्र्नियाां क्जनके िहि सिस्यिा से वापसी की अनुमनि िी जाएगी;
(ट) सिस्यों की ननकासी, अपात्रिा और मृत्यु के मामलों में अपनाई जाने वाली
प्रकक्रया;
(ठ) व्यापार, िरीि, बबक्री के सांचालन का िरीका। स्टॉक-लेने और अन्य समान
मामले;
(र्) नाममात्र, सहयोगी और सहानुभूनि रिने वाले सिस्यों के ववशेर्ाधधकार,
अधधकार और िानयत्व;
(ढ) वे शिें, यदि कोई हों, क्जनके िहि ककसी सिस्य के शेयर या दहि के
हस्िाांिरर् की अनुमनि िी जा सकिी है;
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(र्) प्रवेश और अन्य शुल्क और सिस्यों से वसूला जाने वाला जुमाथना, यदि कोई
हो;
(ि) ककसी सिस्य को अधधकिम स्वीकायथ ऋर् और ऋर् िेने और उसके
पुनभुथगिान या नवीनीकरर् के ललए समय बढ़ाने और सिस्यों से ऋर् वसूल
करने में अपनाई जाने वाली प्रकक्रया;
(र्) क्जन सिस्यों पर पैसा बकाया है, उनके द्वारा ककए गए भुगिान को ववननयोग
करने की ववधध;
(ि) एक सांघीय सलमनि में व्यक्तिगि सिस्यों के मििान के अधधकार;
(ध) प्रबांध सलमनि का गठन और उसकी शक्तियाां और किथव्य;
(न) सलमनि के अन्य ननकायों का गठन जैसा कक ववननयमन, इन ननयमों और
उपननयमों में प्रिान ककया गया है।
(प) व्यक्तिगि सिस्यों के प्रनिननधधयों का चुनाव;
(फ) सिस्यों और गैर-सिस्यों से उधार लेने पर प्रनिबांध;
(ब) क्जस िरीके से सलमनि के नुकसान का ननधाथरर् ककया जाएगा और उस
सिस्य द्वारा उसकी प्रनिपूनिथ की जाएगी, क्जसने सलमनि के माध्यम से अपनी उपज
का ननपटान नहीां ककया है और जो उप-कानूनों या ऐसे ककसी अनुबांध के उल्लांघन का
िोर्ी पाया जािा है;
(भ) उस सिस्य को भुगिान ककए जाने वाले पाररश्रलमक का पैमाना क्जसने समाज
को कोई सेवा प्रिान की है;
(म) ककसी अन्य उद्िेश्य के ललए लाभ का ववननयोजन जो धारा 57 की
उपधारा (3) में ननधाथररि नहीां है;
(य) ननधधयों की अलभरक्षा और ननवेश का िरीका;
(र) उपननयमों के उल्लांघन का िोर्ी पाए जाने वाले सिस्य पर ककस प्रकार
जुमाथना लगाया जाना चादहए;
(ल) ककसी अधधकारी या अधधकाररयों को िस्िावेजों पर हस्िाक्षर करने और
समाज की ओर से मुकिमे और अन्य कानूनी कायथवाही शुरू करने और बचाव
करने का प्राधधकार;
(व) कच्चे माल और िैयार उत्पािों की िरीि और बबक्री और स्टॉक लेने में
अपनाई जाने वाली प्रकक्रया;
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(श) भिी की ववधध, सेवा की शिें और सलमनि के वेिनभोगी अधधकाररयों और
सेवकों के वेिन और भत्ते को िय, सांशोधधि या ववननयलमि करने के ललए
सक्षम प्राधधकारी और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक मामलों के ननपटान में
अपनाई जाने वाली प्रकक्रया;
(र्) धारा 75 और धारा 76 के िहि आम बैठकें बुलाने का िरीका, नोदटस
अवधध, कोरम और उप-कानून बनाने, बिलने या ननरस्ि करने का िरीका;
(स) एक ववशेर् आम बैठक की आवश्यकिा के ललए जरूरी सिस्यों की सांख्या;
(स) धारा 115 के िहि सलमनि की अधधशेर् सांपवत्त का ननपटान;
(ह) रक्जस्रार को सलमनि के प्रत्येक वगथ या वगों के ललए मॉर्ल उप-कानून
बनाने और समय-समय पर उनमें सांशोधन का सुझाव िेने का अधधकार होगा।
(क्ष) ऐसे मॉर्ल उपननयमों को सलमनि द्वारा ऐसे सांशोधनों, यदि कोई हो, के
सार् अपनाया जाएगा, जैसा कक सलमनि द्वारा सुझाया जा सकिा है और
रक्जस्रार द्वारा सहमनि व्यति की जा सकिी है।
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पंजीकरण: -
(1) ननयम 3 के िहि एक आवेिन प्राप्ि होने पर, रक्जस्रार प्रपत्र 'बी' में रिे जाने
वाले आवेिन के रक्जस्टर में आवेिन का वववरर् िजथ करेगा, आवेिन को एक
क्रमाांक िेगा और उसकी पाविी में एक रसीि जारी करेगा।
(2) रक्जस्रार, जहाां भी आवश्यक हो, सलमनि को अांनिम रूप से पांजीकृि करने या
सलमनि के पांजीकरर् के ललए आवेिन को अस्वीकार करने से पहले प्रविथकों को
प्रस्िाववि उपननयमों को सांशोधधि करने का अवसर िे सकिा है।
(3) रक्जस्रार अांनिम आिेश पाररि करने से पहले ऐसी अनिररति जानकारी माांग
सकिा है या ऐसी पूछिाछ कर सकिा है क्जसे वह आवश्यक समझे। ककसी
सलमनि को पांजीकृि करने से पहले रक्जस्रार को यह भी अधधकार होगा कक वह
पांजीकरर् के ललए आवेिन के सार् जमा ककए गए उपननयमों के मसौिे में ऐसे
बिलाव कर सके जैसा वह उधचि समझे, बशिे कक ऐसे बिलावों के ललए आवेिकों
की ललखिि सहमनि प्राप्ि की जाए।
(4) धारा 9 की उप-धारा (1) के िहि एक सलमनि और उसके उपननयमों को पांजीकृि
करने पर, रक्जस्रार सलमनि को अपने द्वारा हस्िाक्षररि और उसकी आधधकाररक
मुहर वाला और सलमनि की पांजीकरर् सांख्या वाला पांजीकरर् प्रमार् पत्र िेगा,
और उस पर इसके पांजीकरर् की िारीि का उल्लेि होगा। रक्जस्रार सलमनि को
पांजीकरर्
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प्रपत्र 1बी में उसके द्वारा अनुमोदिि और पांजीकृि उपननयमों की प्रमाखर्ि प्रनि
भी प्रस्िुि करेगा।
(5) धारा 9 की उपधारा (1) के िांर् (बी) के िहि उपननयमों में सांशोधन के प्रयोजन
के ललए अवधध उति िांर् (बी) के िहि रक्जस्रार के आिेश की िारीि से िीन
महीने होगी।
(6) धारा 9 की उप-धारा (4) में ननदहि ककसी भी बाि के बावजूि, जहाां रक्जस्रार
सांिुष्ट है कक मूल पांजीकरर् प्रमार्पत्र अपररविथनीय रूप से िो गया है और
र्ुक्प्लकेट प्रमार्पत्र जारी नहीां ककया जा सका है, तयोंकक सहकारी सलमनि के सह-
पांजीकरर् के सांबांध में फाइलें या ररकॉर्थ पांजीकरर् के बाि िो गए र्े, ऐसी
क्स्र्नि में रक्जस्रार लेिा परीक्षा प्रमार् पत्र में उपलब्ध वववरर् और उपलब्ध
ररकॉर्थ के आधार पर सहकारी सलमनि की पांजीकरर् सांख्या और पांजीकरर् की
िारीि बिािे हुए प्रपत्र 2 बी में एक प्रमार् पत्र जारी करेगा जो रक्जस्रार, उनके
द्वारा हस्िाक्षररि और मुहरबांि होगा। यह इस बाि का ननर्ाथयक प्रमार् होगा
कक उति सलमनि ववधधवि पांजीकृि है और इसे पांजीकरर् के प्रमार् पत्र के रूप
में माना जाएगा।
यदि पांजीकरर्
प्रमार् पत्र िो
गया है और अब
नहीां लमल सकिा
िो प्रमार्पत्र
जारी करने का
िरीका
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पंजीकरण से इनकार: - जहाां कोई सलमनि रक्जस्रार द्वारा अपेक्षक्षि सलमनि के सांबांध
में जानकारी प्रिान नहीां करिी है या ववननयमन या इन ननयमों में ननधाथररि
ककसी भी शिथ को पूरा नहीां करिी है, िो रक्जस्रार उस सलमनि को पांजीकृि करने
से इनकार कर सकिा है।
पांजीकरर् से
इनकार
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रजजस्टर का रखरखाव:
(1) धारा 10 के िहि रक्जस्रार द्वारा बनाए रिा जाने वाला रक्जस्टर प्रपत्र सी में
होगा।
(2) रक्जस्रार सलमनि को पांजीकरर् सांख्या िेने के ललए सलमनि के प्रत्येक वगथ या
उप-वगथ के ललए एक प्रिीक कोर् आवांदटि करेगा और सलमनि उसके द्वारा
ननदिथष्ट निधर्यों से पांजीकृि की जाएांगी।
रक्जस्टर का
रिरिाव
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उपननयमों में संशोिन:
(1) इस उद्िेश्य के ललए आयोक्जि सलमनि की आम बैठक में पाररि प्रस्िाव द्वारा
उपननयम बनाए, बिले या ननरस्ि ककए जा सकिे हैं।
उपननयमों में
सांशोधन
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(2) सलमनि अपने उपननयमों के अनुसार ककसी भी सांशोधन पर ववचार करने के ललए
सभी सिस्यों को अपने उपननयमों के अनुसार उधचि नोदटस िेगी।
(3) कोरम की मौजूिगी वाली आम बैठक या िय समय के आधे घांटे के भीिर कोरम
पूरा नहीां पर स्र्धगि आम बैठक में उपक्स्र्ि सिस्यों में से कम से कम िो-
निहाई सिस्यों द्वारा प्रस्िाव पाररि ककया जािा है और मििान ककया जािा है।
इस िरह आम बैठक में उपक्स्र्ि सिस्यों को ही कोरम मान ललया जािा है।
(4) प्रस्िाव पाररि होने के बाि, सामान्य बैठक की िारीि से िो महीने की अवधध के
भीिर क्जसमें प्रस्िाव पाररि ककया गया र्ा, एक प्रस्िाव रक्जस्रार को प्रस्िुि
ककया जाएगा, -
(क) प्रस्िाव के अनुपालन में ककए जाने वाले प्रस्िाववि सांशोधनों के सार् लागू
प्रासांधगक उप-कानूनों की एक प्रनि, ऐसे सांशोधनों को उधचि ठहराने वाले
कारर्ों के सार्;
(ि) सामान्य बैठक में पाररि प्रस्िाव की एक प्रनि;
(ग) सांशोधन के बाि उपननयमों के वववरर् की चार प्रनियाां, जो सलमनि की
कमेटी द्वारा इस सांबांध में अधधकृि अधधकाररयों द्वारा हस्िाक्षररि होंगी;
(घ) उप-कानूनों में सांशोधन के प्रस्िाव के बारे में सलमनि के सिस्यों को दिए
गए नोदटस की एक प्रनि;
(ङ) ऐसी अन्य जानकारी जो रक्जस्रार द्वारा अपेक्षक्षि हो।
(5) उप-ननयम (4) में ननदिथष्ट प्रस्िाव प्राप्ि होने पर, रक्जस्रार सलमनि द्वारा प्रस्िाववि
सांशोधन की जाांच करेगा और यदि वह सांिुष्ट है कक सांशोधन ववननयमन या इन
ननयमों के ववपरीि नहीां है और सलमनि एवां सहकारी आांिोलन के दहि में है, िो
वह सांशोधन को पांजीकृि कर सकिा है और धारा 13 की उपधारा (4) के िहि
उसके द्वारा प्रमाखर्ि सांशोधन की एक प्रनि सलमनि को जारी कर सकिा है।
जहाां रक्जस्रार की राय है कक प्रस्िाववि सांशोधन को स्वीकार ककया जा सकिा
है िो ककसी भी सांशोधन के ललए, वह अपने कारर्ों को ललखिि रूप में समझाने
के बाि सलमनि को ऐसे सांशोधन का सांकेि िे सकिा है।
(6) रक्जस्रार उप कानून में सांशोधन का प्रस्िाव प्राप्ि होने की निधर् से िो महीने
के भीिर आवेिन का ननस्िारर् करेगा।
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िारा 14 के तहत उपननयमों में संशोिन करने के सलए ककसी ससमनत से मांग करने
का तरीका:
(1) धारा 14 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के ललए, रक्जस्रार ककसी सलमनि को प्रपत्र
डी में एक नोदटस िेकर सांशोधन करने के ललए कह सकिा है, नोदटस लमलने की
िारीि से िो महीने की अवधध के भीिर सलमनि के उपननयमों में ऐसा सांशोधन
करने के ललए सलमनि से माांग कर सकिा है, जैसा कक वह अपने दहि में आवश्यक
या वाांछनीय समझिा है। ऐसे नोदटस में रक्जस्रार द्वारा प्रस्िाववि सांशोधन का
एक मसौिा शालमल होगा।
(2) इसके बाि सलमनि ऐसे सांशोधनों के प्रयोजन के ललए एक ववशेर् आम बैठक
बुलाएगी और यदि सांशोधनों को ववशेर् आम बैठक द्वारा अनुमोदिि ककया जािा
है िो इसे रक्जस्रार को भेजा जाएगा जो सांशोधन को पांजीकृि करेगा और सलमनि
को उसकी प्रमाखर्ि प्रनि जारी करेगा।
धारा 14 के िहि
उपननयमों में
सांशोधन करने के
ललए ककसी
सलमनि से माांग
करने का िरीका
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ससमनत के नाम में बदलाव:-
(1) ककसी सलमनि का नाम धारा 15 के िहि बिला जा सकिा है, िाकक यह ककसी
जानि या धालमथक सांप्रिाय को सांिलभथि न करे और सलमनि के उद्िेश्यों के सार्
असांगि न हो।
(2) ककसी सलमनि के नाम में प्रत्येक पररविथन उसके उपननयमों में सांशोधन द्वारा
ककया जाएगा।
(3) रक्जस्रार द्वारा नाम में पररविथन को मांजूरी दिए जाने के बाि, सलमनि सांशोधन
के ललए मूल पांजीकरर् प्रमार्पत्र रक्जस्रार को भेजेगी, जो उसे ववधधवि सांशोधधि
करके सलमनि को लौटा िेगा।
(4) रक्जस्रार अपने द्वारा बनाए गए सलमनि के रक्जस्टर में नया नाम िजथ करेगा।
सलमनि के नाम
में बिलाव
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िारा 17(1) के तहत स्वीकृनत प्राप्त करने की प्रकिया:
(1) जहाां कोई सलमनि िुि को ककसी अन्य सलमनि के सार् ववलय करने या अपनी
सांपवत्त और िेनिाररयों को पूरी िरह या आांलशक रूप से ककसी अन्य सलमनि में
स्र्ानाांिररि करने या िुि को िो या िो से अधधक सलमनि में ववभाक्जि करने
या िुि को सलमनियों के ककसी अन्य वगथ में पररवनिथि करने या अपना उद्िेश्य
बिलने का प्रस्िाव करिी िो वह धारा 17 की उपधारा (2) के प्रावधानों को ध्यान
धारा 17(1) के
िहि स्वीकृनि
प्राप्ि करने की
प्रकक्रया
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में रििे हुए उस सांबांध में एक मसौिा योजना िैयार करेगी और उसे एक ववशेर्
आम बैठक में अपने सिस्यों के समक्ष रिेगी।
(2) यदि ववशेर् आम बैठक में उपक्स्र्ि और मििान करने वाले सिस्यों के िो-निहाई
बहुमि से पाररि प्रस्िाव के द्वारा मसौिा योजना को सांशोधनों के सार् या बबना
सांशोधनों के मांजूरी िे िी जािी है िब सलमनि ववशेर् आम बैठक द्वारा अनुमोदिि
प्रस्िाव की एक प्रनि और मसौिा योजना की एक प्रनि को रक्जस्रार के पास
उनकी मांजूरी के ललए अनुरोध के सार् भेजेगी।
(3) यदि रक्जस्रार प्रस्िाव पर अपने पूवथ अनुमोिन को सहमनि िेिा है, िो सलमनि
धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार आगे की किम उठाएगी।
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ससमनतयों के एकीकरण या पुनगषठन के सलए रजजस्रार द्वारा ननदेश: -
(1) ककसी भी सलमनि या सलमनियों के एकीकरर् या पुनगथठन के ललए धारा 18 की
उप-धारा (1) के िहि कोई भी आिेश जारी करने से पहले, रक्जस्रार ऐसे एकीकरर्
या पुनगथठन के सांबांध में एक मसौिा योजना िैयार करेगा, क्जसमें ववशेर् रूप से
बिाया जाएगा कक ऐसे एकीकरर् या पुनगथठन से गदठि सलमनि या सलमनियों
की नई कमेटी या कमेदटयों का ककस िरह से गठन ककया जाएगा और ऐसी
सलमनि और सलमनियों को ककन उपननयमों का पालन करना होगा। रक्जस्रार
िब सांघीय सलमनि से परामशथ करेगा और ऐसी सांघीय सलमनि द्वारा दिए गए
सुझावों, यदि कोई हो, पर ववचार करने के बाि, धारा 18 की उप-धारा (1) के िहि
उसके द्वारा जारी ककए जाने वाले प्रस्िाववि आिेश के मसौिे की एक प्रनि
सलमनि या प्रत्येक सांबांधधि सलमनियों को भेजेगा और उनसे उनके ककसी सिस्य
या सिस्यों के वगथ या ककसी ऋर्िािा या ऋर्िािाओां के वगथ से आपवत्तयाां या
सुझाव आमांबत्रि करने को कहेगा और ऐसी आपवत्तयाां और सुझाव को अपनी
आपवत्तयों और सुझाव के सार् उपरोति मसौिे की प्रनि उसे या उन्हें प्राप्ि होने
की िारीि से कम से कम िो महीने की अवधध के भीिर प्रस्िुि करने को
कहेगा।
(2) रक्जस्रार ऐसे सभी सुझावों और आपवत्तयों पर ववचार करेगा और मसौिा आिेश
में ऐसे सांशोधन करेगा जो उन सुझावों या आपवत्तयों के प्रकाश में उसे वाांछनीय
लगे और कफर धारा 18 की उप-धारा (3) के िांर् (बी) के िहि अांनिम आिेश
जारी करेगा।
सलमनियों के
एकीकरर् या
पुनगथठन के ललए
रक्जस्रार द्वारा
ननिेश
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(3) एकीकृि या पुनगथदठि होने वाली प्रत्येक सलमनि का कोई भी सिस्य या ऋर्िािा,
क्जसने उप-ननयम (3) में ननदिथष्ट अवधध के भीिर समामेलन या पुनसंगठन की
योजना पर आपवत्त जिाई है, िो यदि वह सिस्य है िो अपना दहस्सा या दहि
और अगर वह ऋर्िािा है िो उसके बकाया को पूरा करने वाली रकम, के
भुगिान के ललए रक्जस्रार को आवेिन कर सकिा है। ऐसे आवेिन पत्र उन
आपवत्तयों या सुझावों से अलग और लभन्न होंगे जो उसके द्वारा धारा 18 की
उपधारा (3) के िांर् (बी) में सलमनि या रक्जस्रार के समक्ष प्रस्िुि ककये जा
सकिे हैं। सिस्यों या ऋर्िािा जैसा भी मामला हो को ककए जाने वाले आवश्यक
भुगिान का ननधाथरर् करने के ललए ऐसे आवेिनों की जाांच करने के ललए एक
अधधकारी को नालमि करने का अधधकार रक्जस्रार को होगा।
(4) ववननयम के प्रावधानों, इन ननयमों और उपननयमों के अधीन, रक्जस्रार सांबांधधि
सलमनि को सिस्यों और ऋर्िािाओां के सभी बकाया िावों को पूर्थ रूप से चुकाने
या ककसी अन्य िरीके सांिुष्ट करने का आिेश िे सकिा है और इसके बाि
सलमनि रक्जस्रार के द्वारा आिेश में ननदिथष्ट समय के भीिर सिस्यों और
ऋर्िािाओां के सभी बकाया िावों को पूर्थ रुप से या ककसी अन्य िरीके से
सांिुष्ट करने के ललए बाध्य होगी।
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एक ससमनत का पुनगषठन:
(1) धारा 20 के िहि ककसी सलमनि के पुनगथठन के ललए आवेिन प्रपत्र ई में ककया
जा सकिा है। इस िरह के आवेिन की प्राक्प्ि पर रक्जस्रार, यदि उधचि समझे
िो सलमनि के पुनगथठन के ललए समझौिे या व्यवस्र्ा पर ववचार करिे हुए एक
मसौिा आिेश िैयार कर सकिा है, क्जसमें ननम्नललखिि िशाथया गया हो:
(क) वह िरीका क्जससे सलमनि द्वारा अपने कजथिािाओां को िेय रालश
का भुगिान ककया जाना चादहए और उसके कजथिार सिस्यों से वसूली
योग्य रालश की वसूली की जानी चादहए;
(ि) वह िरीका क्जससे ऐसे सिस्यों की शेयर पूांजी, यदि कोई हो, को कम
ककया जाना चादहए;
(ग) वह िरीका क्जससे पुनगथठन की योजना को लागू ककया जाना चादहए:
और
एक सलमनि का
पुनगथठन
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(घ) वह िरीका क्जससे पुनगथठन की योजना को प्रभावी बनाने के ललए
सलमनि के उपननयमों में सांशोधन ककया जाएगा।
मसौिा आिेश की एक प्रनि सलमनि और रक्जस्रार कायाथलय के नोदटस बोर्थ पर
प्रिलशथि की जाएगी, क्जसमें सभी इच्छुक लोगों से एक ननदिथष्ट समय जो एक महीने
से अधधक नहीां होगा, के भीिर आपवत्तयाां और सुझाव आमांबत्रि ककए जाएांगे।
(2) प्राप्ि आपवत्तयों और सुझावों पर ववचार करने के बाि, रक्जस्रार ऐसे पुनगथठन को
मांजूरी िेने या ऐसे पुनगथठन के सांबांध में आगे की कायथवाही पर रोक लगाने का
आिेश जारी कर सकिा है। पुनगथठन को मांजूरी िेने वाले आिेश के जारी होने
पर, सलमनि का पुनगथठन ककया जाएगा और सलमनि के उपननयम उस प्रभाव और
उस सीमा िक सांशोधधि ककए जाएांगे।
14
ससमनत के पंजीकरण रद्द करने की कायषवाही की सावषजननक सूचना जारी करने की
ववधि: -
(1) जहाां सलमनि के सिस्यों की सांख्या इिनी अधधक है और रक्जस्रार के कायाथलय
के ररकॉर्थ से ऐसे सभी सिस्यों के सही पिे पाना सांभव नहीां है, और रक्जस्रार
को लगिा है कक यह व्यवहाररक नहीां है कक धारा 22 की उप-धारा (1) के िहि
प्रत्येक ऐसे सिस्य को व्यक्तिगि रूप से सुनवाई की सूचना िी जाए, सलमनि के
पांजीकरर् रद्ि करने की कायथवाही की एक सावथजननक सूचना उस इलाके में जहाां
पांजीकरर् रद्ि करने के ललए प्रस्िाववि सोसायटी का पांजीकृि कायाथलय क्स्र्ि
है, व्यापक प्रसार वाले ककसी भी स्र्ानीय समाचार पत्र में क्जसमें से कम से कम
एक स्र्ानीय भार्ा में हो, प्रकालशि की जाएगी। उति सावथजननक सूचना की एक
प्रनि सलमनि के कायाथलय में प्रिलशथि करने के ननिेशों के सार् पांजीकृि र्ाक
पाविी द्वारा सलमनि के पांजीकृि पिे पर भेजी जाएगी। नोदटस की ऐसी प्रनि
रक्जस्रार के कायाथलय में नोदटस बोर्थ पर भी प्रिलशथि की जाएगी। यदि ऐसे
पांजीकृि र्ाक से भेजा गया नोदटस बबना डर्लीवर हुए वापस आ जािा है, िो
नोदटस को ववधधवि िामील माना जाएगा।
(2) ऐसे सावथजननक नोदटस में अन्य बािों के अलावा, ननम्नललखिि वववरर् शालमल
होंगे, अर्ाथि्, —
(क) सलमनि के पांजीकरर् रद्ि करने की कायथवाही शुरू करने के कारर्;
(ि) वह िारीि जब िक कोई भी असांिुष्ट व्यक्ति अपना ललखिि बयान प्रस्िुि
कर सकिा है कक प्रस्िाववि कारथवाई तयों नहीां की जानी चादहए;
सलमनि के
पांजीकरर् रद्ि
करने की
कायथवाही की
सावथजननक सूचना
जारी करने की
ववधध
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(ग) वह िारीि और वह स्र्ान जहाां रक्जस्रार ककसी भी असांिुष्ट व्यक्ति को
अपना पक्ष रिने का अवसर िेगा;
(घ) प्रस्िाववि कायथवाही धारा 22 उपधारा (2) के प्रावधानों के िहि अपेक्षक्षि हो।
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आधिकाररक असाइनी द्वारा ववपंजीकृत ससमनत की पररसंपवत्तयों की वसूली और
देनदाररयों को समाप्त करने की शतें: -
(1) आधधकाररक असाइनी रक्जस्रार के सामान्य ननयांत्रर्, अधीक्षर् और ननिेशों के
िहि काम करेगा।
(2) धारा 22 की उपधारा (1) के प्रावधानों के िहि ववपांजीकृि होने वाली सलमनि की
पररसांपवत्तयों की वसूली और उसकी िेनिाररयों को समाप्ि करने के उद्िेश् य के
ललए उसके पास ननम्नललखिि शक्तियाां होंगी-
(क) उसके पास अपने कायाथलय के नाम पर अपांजीकृि सलमनि की ओर से ककसी भी
मुकिमे और अन्य कानूनी कायथवाही, लसववल और आपराधधक, का सामना करने
और बचाव करने की शक्तियाां होंगी;
(ि) ववपांजीकरर् की कायथवाही को लाभकारी ढांग से पूरी के ललए जरूरी होने िक
सलमनि के कामकाज को चलाना।
(ग) ऐसी अचल और चल सांपवत्त और ववपांजीकृि सलमनि के कारथवाई योग्य िावों को
आम िौर पर सावथजननक नीलामी द्वारा या असाधारर् मामलों में रक्जस्रार के
पूवथ अनुमोिन से ननजी अनुबांध द्वारा बेचना;
(d) (घ) ववपांजीकृि सलमनि के खिलाफ सभी िावों की जाांच करना और ववननयमन के
प्रावधानों के अधीन, ऐसे िावों से सामने आने वाले प्रमुि प्रश्नों पर ननर्थय लेना
और ऐसे ऋर्ों की रालश के अनुसार ककसी भी वगथ या लेनिारों के वगथ को पूर्थ
या प्रनिकर योग्य भुगिान करना। हालाांकक, आधधकाररक असाइनी ननम्नललखिि
प्रार्लमकिा में सभी िेनिाररयों का भुगिान करेगा -
(i) उसका वेिन, पाररश्रलमक, भत्ते और अन्य िावे;
(ii) ववपांजीकृि सलमनि के कमथचाररयों को ककया जाने वाला बकाया सदहि
मजिूरी और अन्य भुगिान;
(iii) ववपांजीकरर् की कायथवाही के लाभकारी समापन के ललए आवश्यक िचथ;
आधधकाररक
असाइनी द्वारा
अपांजीकृि सलमनि
की पररसांपवत्तयों
की वसूली और
िेनिाररयों को
समाप्ि करने की
शिें
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(iv) ककसी अन् य कानून के िहि िेय कर, प्रभार, शुल् क और राजस् व आदि और
ऐसी अन् य िेय रालश जो भू-राजस् व के बकाया के रूप में वसूली योग् य है;
(v) ककसी न्यायालय की डर्क्री के िहि िेय कोई भी बकाया;
(vi) जमा;
(vii) भारि सरकार को चुकाए जाने वाले ऋर्;
(viii) केंद्र श ालसि प्रिेश को चुकाए जाने वाले ऋर्;
(ix) भारि सरकार को िेय कोई अन्य बकाया;
(x) केंद्र शालसि प्रिेश को कोई अन् य बकाया;
(Xi) भारि सरकार द्वारा गारांटीशुिा ऋर्;
(xii) केंद्र शालसि प्रिेश द्वारा गारांटीशुिा ऋर्;
(xiii) सुरक्षक्षि ऋर्;
(xiv) असुरक्षक्षि ऋर्;
(xv) भारि सरकार की दहस् सेिारी;
(xvi) केंद्र शालसि प्रिेश की दहस् सेिारी;
(xvii) ककसी ववत् िीय सांस् र्ान की दहस् सेिारी:
(xviii) सहकारी सलमनि की दहस् सेिारी;
(xix) अन् य ननकाय सांगठन की दहस् सेिारी;
(xx) सिस् यों की दहस् सेिारी।
(ङ) लेनिारों या लेनिार होने का िावा करने वाले व्यक्तियों के सार् कोई समझौिा
या व्यवस्र्ा करने के ललए या िुि को, विथमान या भववष् य के ककसी भी िावे
को आरोवपि करने के ललए उसे उत्तरिायी ठहराया जा सकिा है;
(च) सभी माांगों पर या िेनिाररयों से माांगों, और ऋर्ों में पररर्ि होने में सक्षम ऋर्
और िेनिाररयाां, और ननक्श्चि या आकक्स्मक विथमान या भववष्य के िावे, उसके
और अांशिायी या कधर्ि अांशिायी या अन्य िेनिारों या उसके प्रनि िानयत्व की
आशांका वाले व्यक्ति के बीच ववद्यमान या अक्स्ित्व में रहने वाले और ककसी
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भी िरह से ववपांजीकरर् कायथवाही की सांपवत्त से सांबांधधि या प्रभाववि करने वाले
सभी प्रश्नों पर ऐसी शिों, क्जन पर सहमनि हो सकिी है, पर समझौिे, और ऐसे
ककसी भी माांग, िानयत्व, ऋर् या िावे के ननवथहन के ललए कोई सुरक्षा लेना और
उसके सांबांध में पूर्थ ननवथहन िेना:
(छ) िावों का उत्तर िेने का अवसर िेने के बाि, ववपांजीकृि सलमनि के सिस्यों या पूवथ
सिस्यों या ववपांजीकृि सलमनि के मृि सिस्यों की सांपवत्तयों, नामाांककि व्यक्तियों,
उत्तराधधकाररयों या कानूनी प्रनिननधधयों या या अधधकारी द्वारा, या ववपांजीकृि
सलमनि के अधधकारी, सांपवत्त के पूवथ अधधकारी या नामाांककि व्यक्ति, मृि अधधकारी
के वाररस या कानूनी प्रनिननधधयों द्वारा ककया गया या ककया जाने वाला शेर्
अांशिान का समय-समय पर ननधाथरर् करने के ललए, इस िरह के योगिान में
ववपांजीकृि सलमनि के ऐसे सिस्यों या अधधकाररयों के ऋर् और बकाया शालमल
हैं;
(ज) यह ननधाथररि करने के ललए कक पांजीकरर् रद्ि करने की लागि और ववपांजीकरर्
की कायथवाही की लागि ककससे और ककस अनुपाि में वहन की जाएगी;
(झ) वह समय ननधाथररि करना क्जसके भीिर लेनिार अपने ऋर् और िावों के ललए
प्रमार् प्रस् िुि करेंगे;
(ञ) गवाहों को बुलाने और उनकी उपक्स्र्नि को अननवायथ बनाने के ललए और ककसी
भी बही, िािों, िस्िावेजों/प्रनिभूनियों, नकिी या अपांजीकृि सलमनि से सांबांधधि
अन्य सांपवत्तयों के उत्पािन के ललए मजबूर करने के ललए, जो उसमें ननदहि हैं,
लेककन ककसी भी व्यक्ति या ननकाय सांगठन के कब्जे में हैं, नागररक सांदहिा
1908 के िहि लसववल मामलों पर लागू प्रकक्रया को अपनाया जाएगा;
(ट) सभी कारथवाई को पूरा करने के ललए और सलमनि की ओर से उसके नाम पर
ननष्पादिि करने के ललए सभी र्ीर्, प्राक्प्ियों और अन्य िस्िावेजों को ववपांजीकृि
ककया जा सकिा है, जो ववपांजीकरर् की कायथवाही को अांनिम रूप िेने के ललए
जरूरी हो सकिे हैं।
(3) ननयुक्ति के िुरांि बाि, आधधकाररक असाइनी ववपांजीकृि सलमनि की सांपवत्त की
बबक्री या अन्य माध्यमों से वसूली करेगा और िेनिाररयों को ित् म करेगा।
(4) आधधकाररक असाइनी, अपने कायथकाल के िौरान, रक्जस्रार को प्रत्येक वर्थ में
कम से कम िो बार अपनी प्राक्प्ियों के िािे प्रस्िुि करेगा। रक्जस्रार िािों
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की ऐसे िरीके से लेिापरीक्षा कराएगा जैसा वह ठीक समझे और लेिापरीक्षा
के प्रयोजन के ललए, आधधकाररक असाइनी रक्जस्रार को ऐसे िािे और जानकारी
प्रिान करेगा क्जसकी उसे या उसके द्वारा ननयुति व्यक्ति को आवश्यकिा हो।
(5) आधधकाररक असाइनी माांग करने पर और उसके द्वारा ननधाथररि शुल् क के
भुगिान पर, अांशिायी को लेिा परीक्षक्षि िािे की एक प्रनि प्रिान करेगा।
(6) आधधकाररक असाइनी ऐसे शुल् क का भुगिान करेगा, जो रक्जस् रार उसके द्वारा
या ववपांजीकृि सलमनि के पास रिे गए िािों और बही की लेिा परीक्षा के
ननिेश कर सकिा है।
(7) उसे ककसी भी उस अननयलमििा के ललए क्जम् मेिार ठहराया जाएगा, जो उसके
कायथकाल या लेिा परीक्षा के पररर्ामस् वरूप या आधधकारी असाइनी के रूप में
कायथभार सांभालने के बाि हुए लेनिेन के सांबांध में सामने आ सकिी है और
उसके खिलाफ कारथवाई की जा सकिी है त योंकक यह एक ऐसा कृत् य र्ा क्जसके
खिलाफ धारा 93 के िहि कारथवाई की जानी चादहए। परन्िु ऐसी कोई कारथवाई
िब िक नहीां की जाएगी जबिक उसे सौंपे गए किथव् य या काम को पूरा करने
में, नुकसान, क्षनि पहुांचाने वाली अननयलमििाएां घोर लापरवाही या चूक या
कमीशन के कारर् न हुई हों।
(8) वह ववपांजीकृि सलमनि की पररसांपवत्तयों और िेनिाररयों का ननपटान करने के
बाि, जो उसकी ननयुक्ति की िारीि िक बनी हुई र्ीां, रक्जस् रार के अनुमोिन
के बाि इस ननयम के िहि ननधाथरर् के अुनसार ककसी भी व् यक्ति द्वारा
ववपांजीकृि सलमनि की सांपवत्त और ऐसे व्यक्ति की सांपवत्त में ककए जाने वाले
या बकाया के ललए ककए जाने वाले योगिान का ननधाथरर् करने के ललए आगे
बढ़ेगा और उनमें से प्रत्येक को ऐसे आिेश में ननदिथष् ट रालश का भुगिान
योगिान के रूप में और अपांजीकरर् के बाि कायथवाही की लागि के रूप में
करने के ललए कहेगा। इस िरह के प्रत्येक आिेश को रक्जस्रार के अनुमोिन
के ललए प्रस्िुि ककया जाएगा, जो इसे सांशोधधि कर सकिा है या इसे आगे की
जाांच या आगे की कारथवाई के ललए आधधकाररक असाइनी को वापस भेज सकिा
है।
(9) यदि ककसी व् यक्ति के खिलाफ मूल् याांकन की गई रालश को कवर नहीां ककया
जािा है, आधधकाररक असाइनी ककसी अन् य व् यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ
सहायक आिेश या कई आिेश जारी कर सकिा है, जब िक कक ऐसे व् यक्ति
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से अपांजीकृि सलमनि के कजथ के ललए प्रत् येक की िेयिा की सीमा िक वसूली
नहीां हो जािी। पूवथगामी ननयम का प्रावधान इस िरह के आिेश पर लागू होने
वाले पररविथनों के सार् लागू होगा।
(10) वह रक्जस् रार के माांगने पर या ननिेश पर, प्रगनि ररपोटथ और ऐसी अन्य ररपोटथ
और बयान रक्जस्रार को प्रस्िुि करेगा।
(11) वह एक या अधधक व्यक्तियों को ललखिि रूप में सामान्य या ववशेर् आिेश
द्वारा सांग्रह करने और अपनी ओर से वैध रसीि प्रिान करने की शक्ति प्रिान
कर सकिा है।
(12) उसके पास लेनिारों और अांशिािाओां की बैठक बुलाने की शक्ति होगी और ऐसे
सभी व्यक्तियों के ललए ऐसी बैठकों में भाग लेना अननवायथ होगा।
(13) आधधकाररक असाइनी को ककसी भी समय, रक्जस्रार द्वारा हटाया जा सकिा है
और इस िरह की कारथवाई पर वह रक्जस् रार द्वारा ननिेलशि ककए गए व् यक्ति
को सभी सांपवत्त और िस्िावेजों को सौंपेगा।
(14) आधधकाररक असाइनी केवल ववननयमन और इन ननयमों के िहि उन शक्तियों
का प्रयोग करेगा जो रक्जस्रार द्वारा समय-समय पर सामान्य या ववशेर् आिेश
द्वारा ननधाथररि की जा सकिी हैं और उसके द्वारा ननधाथररि प्रकक्रया और शिथ
के अधीन इनको लागू कर सकिा है।
(15) वह ऐसे बही और िािों की िेिरेि करेगा, क्जनके ललए आवश् यकिा समझने पर
रक्जस्रार द्वारा ननिेलशि ककया जा सकिा है।
(16) वह रक्जस्रार को अांनिम ररपोटथ सौंपेगा। रक्जस्रार द्वारा ऐसी ररपोटथ की स्वीकृनि
पर, आधधकाररक असाइनी 30 दिनों के भीिर, रक्जस्रार को पूरे अधधशेर् को
स्र्ानाांिररि करने की व्यवस्र्ा करेगा।
(17) रक्जस्रार द्वारा आधधकाररक असाइनी की अांनिम ररपोटथ को स्वीकार करने वाले
दिन, ववपांजीकृि सलमनि की सभी सांपवत्तयाां रक्जस्रार में ननदहि होंगी और
िेनिारी, यदि कोई हो, िो उसका समापन होगा, या उसका समापन ककया जाएगा।
(18) रक्जस्रार द्वारा अांनिम ररपोटथ स्वीकार करने और अधधशेर् उसे हस्िाांिररि करने
के बाि, वह आधधकाररक असाइनी की ननयुक्ति को रद्ि कर सकिा है, और
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इस िरह के आिेश की िारीि से आधधकाररक असाइनी के रूप में ननयुति
व्यक्ति कायथ करना बांि कर िेगा।
(19) रक्जस्रार आधधकाररक असाइनी को िेय वेिन, पाररश्रलमक और अन्य भत्ते उसके
द्वारा ननष्पादिि कायों की प्रकृनि और मात्रा और प्रबांधन के ककसी भी िचथ के
सांिभथ के आधार पर िय करेगा, जो सलमनि के कोर् से िेय होगा।
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रजजस्रार द्वारा अधिशेर् के ननवेश के उद्देश्य: -
रक्जस्रार ननयम 15 के िहि उसमें ननदहि अधधशेर् का ननपटान ननम्नललखिि
उद्िेश्यों के ललए अपने वववेक पर ककसी भी िरीके से करेगा, अर्ाथि् -
(1) सावथजननक उपयोधगिा की कोई वस्िु, कल्यार्कारी गनिववधध, लशक्षा, गरीबों को
राहि, धचककत्सा राहि और धमाथर्थ बांिोबस्िी अधधननयम, 1890 की धारा 2 में
पररभावर्ि ककसी अन्य धमाथर्थ उद्िेश्य के ललए;
(2) ककसी भी सलमनि को उसी वस्िु के सार् पांजीकृि ककया गया है क्जसे सलमनि ने
ववपांजीकृि कर दिया र्ा।
रक्जस्रार द्वारा
अधधशेर् के
ननवेश के उद्िेश्य
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िारा 24 (1) के तहत मंजूरी प्राप्त करने की प्रकिया:
(1) जहाां कोई सलमनि या सलमनियाां औद्योधगक ननवेश, ववत्तीय सहायिा या ववपर्न
और प्रबांधन ववशेर्ज्ञिा सदहि ककसी ववलशष्ट व्यवसाय या व्यवसायों को चलाने
के ललए प्रशासक द्वारा अनुमोदिि ककसी उपक्रम या ककसी उपक्रम के सार्
सहयोग करिी है, िो वह धारा 24 की उपधारा (2) के प्रावधानों को ध्यान में
रििे हुए उसमें एक मसौिा योजना िैयार करेगी और उसे अपने सिस्यों की
एक ववशेर् आम बैठक के समक्ष रिेगी।
(2) यदि ववशेर् आम बैठक बैठक में उपक्स्र्ि और मििान करने वाले सिस्यों के
िो-निहाई बहुमि द्वारा पाररि प्रस्िाव द्वारा सांशोधनों के सार् या बबना सांशोधनों
के मसौिा योजना को मांजूरी िेिी है, िो सलमनि, या सलमनियाां, जैसा भी मामला
हो, ववशेर् आम बैठक द्वारा अनुमोदिि प्रस्िाव की एक प्रनि और मसौिा योजना
की एक प्रनि प्रशासक को अग्रेवर्ि करेगा और उनसे प्रस्िाव को अपनी मांजूरी
िेने का अनुरोध करेगा।
(3) यदि प्रशासक प्रस्िाव को अपनी पूवथ मांजूरी िेिा है, िो सलमनि धारा 24 के
प्रावधानों के अनुसार आगे किम उठाने के ललए आगे बढ़ेगी।
धारा 24 (1) के
िहि मांजूरी प्राप्ि
करने की प्रकक्रया
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अध्याय III
सदस्यों के अधिकार और दानयत्व
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सदस्यता के सलए प्रवेश, सदस्यता की समाजप्त और सदस्यता पर प्रनतबंि आदद के
सलए अनुपालन की जाने वाली शतें-
(1) ककसी भी व्यक्ति को ककसी सलमनि के सिस्य के रूप में िब िक प्रवेश नहीां
दिया जाएगा जब िक-
(क) उसे दिवाललया या दिवाललया घोवर्ि नहीां ककया गया है या अप्रमाखर्ि
दिवाललया नहीां है या अमुति दिवाललया नहीां है; या
(ि) नैनिक अपराध से जुडे ककसी भी अपराध के ललए सजा नहीां िी गई है; या
(ग) वह सलमनि या उसके ववत्तपोर्र् बैंक या ककसी भी सलमनि क्जसका वह
ववत्तपोर्र् बैंक है, का वेिनभोगी कमथचारी नहीां है;
(घ) उसने सिस्यिा के ललए सलमनि द्वारा ननधाथररि प्रपत्र में या रक्जस्रार द्वारा
ननदिथष्ट प्रपत्र में, यदि कोई हो, ललखिि रूप में आवेिन ककया है;
(ङ) उसका आवेिन सलमनि द्वारा अनुमोदिि है;
(च) उसने ववननयमन, इन ननयमों और उपननयमों में ननधाथररि अन्य सभी शिों
को पूरा ककया है;
(छ) एक सहकारी सलमनि, फमथ, कांपनी या कॉपोरेट ननकाय के मामले में, सलमनि
पांजीकरर् अधधननयम, I860 के िहि पांजीकृि सलमनि, सावथजननक रस्टों के
पांजीकरर् से सांबांधधि ककसी भी समय लागू कानून के िहि पांजीकृि एक
सावथजननक रस्ट या स्र्ानीय प्राधधकारी, सिस्यिा के ललए आवेिन के सार्
एक सांकल्प सांलग्न होिा है जो उसे ऐसी सिस्यिा के ललए आवेिन करने के
ललए अधधकृि करिा है।
(2) ककसी सलमनि का कोई भी सिस्य सलमनि का सिस्य नहीां रह जाएगा यदि वह—
(क) न्यायननर्थयन के ललए आवेिन करिा है, या दिवाललया या दिवाललया घोवर्ि
ककया जािा है; या
सिस्यिा के ललए
प्रवेश, सिस्यिा
की समाक्प्ि और
सिस्यिा पर
प्रनिबांध आदि के
ललए अनुपालन
की जाने वाली
शिें
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(ि) को ऐसे ककसी भी अपराध के ललए सजा सुनाई गई है जैसा कक उप ननयम (1)
के िांर् (बी) में वखर्थि है:
बशिे कक जहाां कोई व्यक्ति िांर् (ि) के िहि ककसी सलमनि का सिस्य नहीां रह
जािा है, अपील या पुनरीक्षर् पर सजा रद्ि होने पर उसे सलमनि की सिस्यिा
में बहाल ककया जाएगा; या
(ग) सलमनि या उसके ववत्तपोर्र् बैंक या ककसी भी सलमनि क्जसके ललए वह ववत्तपोर्र्
बैंक है, का वेिनभोगी कमथचारी बन जािा है।
(3) कोई भी सलमनि अपने ककसी वैिननक कमथचारी या अपने ववत्तपोर्र् बैंक या उस
सलमनि क्जसके ललए वह ववत्तपोर्र् बैंक है, के ककसी वैिननक कमथचारी को सिस्य
के रूप में नहीां रिेगी।
19
िारा 27 के अंतगषत सदस्यता के सलए रजजस्रार को आवेदन देने की प्रकिया: -
(1) जहाां ककसी सलमनि ने पात्र व्यक्ति से सिस्यिा के ललए आवेिन स्वीकार करने
से इनकार कर दिया है या पात्र व्यक्ति को आवेिन पत्र जारी करने से इनकार
कर दिया है, ऐसा व्यक्ति सांबांधधि सलमनि के उपननयमों के िहि अपेक्षक्षि शेयर
रालश और प्रवेश शुल्क के सार् प्रपत्र एफ में रक्जस्रार को आवेिन िे सकिा है।
(2) रक्जस्रार, ऐसे आवेिन की प्राक्प्ि पर, इसकी प्राक्प्ि की िारीि से िीस दिनों के
भीिर अपेक्षक्षि शेयर रालश और प्रवेश शुल्क के सार् इसे सांबांधधि सलमनि को
भेज िेगा।
(3) सलमनि ननर्थय लेगी और उप-ननयम (2) में दिए गए ऐसे आवेिन की प्राक्प्ि की
िारीि से िीन महीने के भीिर आवेिक को सूधचि करेगी।
(4) यदि सलमनि आवेिक को अपने सिस्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार करिी
है, िो वह उप-ननयम (3) में उक्ल्लखिि िीन महीने की अवधध के भीिर अपने
ननर्थय को कारर्ों सदहि सूधचि करेगी और यदि धारा 27 की उप-धारा (4) के
िहि रक्जस्रार के समक्ष अपील लांबबि नहीां है इस िरह की सूचना के सार्
शेयर रालश और प्रवेश शुल्क वापस कर िेगी। यदि सलमनि उति रालश वापस
करने में ववफल रहिी है, िो वह उति रालश पर ऐसी सूचना की िारीि से 15%
प्रनि वर्थ की िर से ब्याज िेने के ललए उत्तरिायी होगी और उति रालश का यदि
भुगिान नहीां ककया जािा है, िो भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।
धारा 27 के
अांिगथि सिस्यिा
के ललए रक्जस्रार
को आवेिन िेने
की प्रकक्रया
21
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20
सदस्यता के अधिकार का प्रयोग कब ककया जा सकता है:
ववननयम के प्रावधानों के अधीन, कोई भी व्यक्ति ककसी सलमनि के सिस्य के अधधकारों
का प्रयोग िब िक नहीां करेगा, जब िक -
(1) उसने सलमनि के उपननयमों में ननधाथररि प्रवेश शुल्क का भुगिान ककया है;
(2) उसने कम से कम एक शेयर के ललए सिस्यिा ली है और सलमनि के उपननयमों
के अनुसार शेयर रालश का भुगिान ककया है।
(3) उसने सिस्यिा के अधधकारों का प्रयोग करने के ललए सलमनि के उपननयमों में
ननधाथररि सभी शिों को पूरा ककया है।
सिस्यिा के
अधधकार का
प्रयोग कब ककया
जा सकिा है
21
संघीय (फेडरल) ससमनत में व्यजततगत सदस्यों के मतदान अधिकार:
(1) सांघीय सलमनियों के मामले में, मििान, व्यक्तिगि सिस्यों के अधधकार (क्जसमें
एक फमथ, कांपनी या कॉपोरेट ननकाय, सलमनि पांजीकरर् अधधननयम 1860 के िहि
पांजीकृि सलमनि और केंद्र शालसि प्रिेश प्रशासन शालमल होंगे। लेककन एक सलमनि
शालमल नहीां होगी) को ननम्नानुसार ववननयलमि ककया जाएगा:
(क) प्रत्येक सलमनि को अपने उधचि अधधकृि प्रनिननधध के माध्यम से आम बैठक
में एक वोट का अधधकार होगा।
(ि) बैठक के ललए कोरम प्रनिननधधयों की कुल सांख्या का पाांचवाां दहस्सा या 25 जो
भी कम हो, होगा:
(ग) प्रनिननधधयों का चुनाव उपननयमों के प्रावधानों के अनुसार ककया जाएगा।
(घ) सिस्यिा की समाक्प्ि के कारर् होने वाली ककसी प्रनिननधध की ररक्ति को
प्रनिननधधयों द्वारा व्यक्तिगि सिस्यों में से ककसी एक को सहयोक्जि करके
िाखिल ककया जाएगा।
(2) उप ननयम (1) ननयम (21) के अनुसार ननदिथष्ट सिस्य ककसी सांघीय सलमनि
की कमेटी के सिस्य के रूप में ननयुक्ति के ललए पात्र नहीां होगा, जब िक
कक उसके पास समय-समय पर ऐसी सलमनि की कमेटी के परामशथ से उस
सलमनि में उिनी सांख्या में शेयर न हों क्जिनी रक्जस्रार द्वारा िय की जा
सकिी हैं। ।
सांघीय सलमनि में
व्यक्तिगि
सिस्यों के
मििान अधधकार
22
सदस्यता वापस लेना: -
22
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(1) ववननयमन के प्रावधानों, सलमनि के इन ननयमों और उपननयमों के अधीन, कोई
सिस्य सलमनि को अपनी सिस्यिा से इस्िीफा िेने के इरािे से िीन महीने का
नोदटस िेने के बाि सलमनि से हट सकिा है।
(2) सिस्यिा का कोई भी इस्िीफा सलमनि द्वारा िब िक स्वीकार नहीां ककया जाएगा
जब िक कक सिस्य ने सलमनि को अपनी बकाया रालश, यदि कोई हो, का पूरा
भुगिान नहीां कर दिया हो और ककसी अन्य सिस्य के प्रनि जमानि के रूप में
या अन्यर्ा अपनी िेनिारी, यदि कोई हो, का भुगिान भी नहीां कर दिया हो।
(3) एक वर्थ में वापस की जा सकने वाली शेयर पूांजी की अधधकिम रालश वपछले वर्थ
के अांनिम दिन सोसायटी की चुकिा शेयर पूांजी के 10 प्रनिशि से अधधक नहीां
होगी।
(4) कोई भी सिस्य, क्जसका इस्िीफा सलमनि द्वारा स्वीकार कर ललया गया है, या
मृि सिस्य का कोई उत्तराधधकारी या कानूनी प्रनिननधध, ऐसे सिस्य या मृि सिस्य
द्वारा रिी गई शेयर पूांजी की वापसी की माांग कर सकिा है और सलमनि
उपननयमों के प्रावधानों के अधीन, इस्िीफे की स्वीकृनि से िीन महीने के भीिर
या, जैसा भी मामला हो, मृिक सिस्य के उत्तराधधकारी या कानूनी प्रनिननधध द्वारा
की गई माांग की िारीि के भीिर रालश वापस करने पर फैसला करेगी।
(5) उन सभी मामलों में जहाां शेयर पूांजी वापस की जानी है, वापस ककए जाने वाले
शेयरों का मूल्याांकन ननयम 23 में ननदहि प्रावधानों के अनुसार ककया जाएगा।
सिस्यिा वापस
लेना
23
शेयरों का मूलयांकन: -
शेयरों का मूल्याांकन: - (1) जहाां सलमनि का कोई सिस्य उसका सिस्य नहीां रह जािा
है, िो सलमनि की शेयर पूांजी में उसके शेयर या दहि के मूल्य का प्रनिननधधत्व करने
वाली रालश उसे या उसके नामाांककि व्यक्ति, उत्तराधधकारी या कानूनी प्रनिननधध या
जहाां ककसी सोसायटी की पूांजी में ककसी सिस्य के शेयर या दहि का हस्िाांिरर् या
प्रभार सोसायटी को करने का इरािा है, जैसा भी मामला हो, को भुगिान ननम्नललखिि
िरीके से सुननक्श्चि ककया जाएगा, अर्ाथि् -
(क) असीलमि िेनिारी वाली सलमनि के मामले में, यह ऐसे शेयर या दहि के सांबांध
में सलमनि द्वारा प्राप्ि वास्िववक रालश होगी;
शेयरों का
मूल्याांकन
23
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(ि) सीलमि िेनिारी वाली सलमनि के मामले में, यह सलमनि की ववत्तीय क्स्र्नि के
आधार पर मूल्याांकन द्वारा ननकाली गई रालश होगी जैसा कक अांनिम लेिापरीक्षक्षि
बही िािे में दििाया गया है:
बशिे कक इस प्रकार सुननक्श्चि की गई रालश ऐसे शेयर या दहि के सांबांध में सलमनि
द्वारा प्राप्ि वास्िववक रालश से अधधक नहीां होगी।
(2) जहाां ककसी व्यक्ति को ककसी सलमनि द्वारा शेयर आवांदटि ककया जािा है, िो
उसके ललए आवश्यक भुगिान सलमनि के उपननयमों में ननदहि ककसी भी बाि के
बावजूि, शेयर के अांककि मूल्य से अधधक नहीां होगा।
(3) जब कोई शेयर ककसी सिस्य द्वारा सलमनि के सिस्य के रूप में ववधधवि स्वीकृि
ककसी अन्य सिस्य को हस्िाांिररि ककया जािा है, िो हस्िाांिररिी को उप-ननयम (1)
के अनुसार ननधाथररि शेयर के मूल्य से अधधक कुछ भी भुगिान करने की आवश्यकिा
नहीां होगी।
24
गैर-सकिय सदस्य के वगीकरण की सूचना देने का तरीका - यदि ककसी सिस्य को
गैर-सकक्रय सिस्य के रूप में वगीकृि ककया गया है, िो सलमनि ववत्तीय वर्थ की
समाक्प्ि की िारीि से िीस दिनों के भीिर सांबांधधि सिस्य को प्रपत्र जी में इस िरह
के वगीकरर् की सूचना पांजीकृि र्ाक पाविी के माध्यम से, स्पीर् पोस्ट द्वारा, हार्
से डर्ललवरी, ईमेल द्वारा या अन्यर्ा और सांबांधधि सलमनि के नोदटस बोर्थ पर ऐसे
सिस्यों के नाम या नाम प्रकालशि करके िेगी:
बशिे, शिें पूरी करने पर सिस्य को सकक्रय सिस्य के रूप में पुनः वगीकृि ककया
जाएगा।
गैर-सकक्रय सिस्य
के वगीकरर् की
सूचना िेने का
िरीका
25
शेयरों के हस्तांतरण की प्रकिया: -
(1) शेयरों का कोई भी हस्िाांिरर् िब िक प्रभावी नहीां होगा जब िक, -
(क) यह उपननयमों के प्रावधानों के अनुसार बनाया गया है;
(ि) सलमनि को ललखिि रूप में स्पष्ट पांद्रह दिन का नोदटस दिया जािा है, क्जसमें
प्रस्िाववि राांसफ़री का नाम, उसकी सहमनि, जहाां आवश्यक हो, सिस्यिा के ललए
उसका आवेिन और हस्िाांिरी द्वारा भुगिान ककए जाने वाले प्रस्िाववि मूल्य का
उल्लेि ककया जािा है;
शेयरों के
हस्िाांिरर् की
प्रकक्रया
24
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(ग) सलमनि के कारर् हस्िाांिरर्किाथ की सभी िेनिाररयों का ननवथहन ककया जािा
है; और
(घ) हस्िाांिरर् सलमनि की बही में िजथ ककया गया है।
(2) इस प्रकार हस्िाांिररि शेयर पर सलमनि के पक्ष में कोई भी शुल्क िब िक जारी
रहेगा जब िक कक उससे छूट नहीां लमलिी, ननवथहन ककया जाएगा।
26
सदस्य की मृत्यु पर दहत का स्थानांतरण:
(1) सलमनि का प्रत्येक सिस्य क्जसे इस ववननयम के िहि या इसके िहि ककसी भी
व्यक्ति को मृत्यु पर अपना दहस्सा या दहि हस्िाांिररि करने की अनुमनि है,
धारा 43 के िहि रिे गए सिस्यों के रक्जस्टर में उसके द्वारा हस्िाक्षररि एक
बयान द्वारा, ककसी भी व्यक्ति को नामाांककि करेगा क्जसे धारा 35 के िहि,
सलमनि में उसके दहस्से या दहि का मूल्य या उसका उिना मूल्य क्जिना
नामाांकन में ननदिथष्ट ककया जा सकिा है, उसकी मृत्यु पर भुगिान या हस्िाांिररि
ककया जाएगा।
(2) इस प्रकार ककया गया नामाांकन रद्ि ककया जा सकिा है या बाि में इसी िरह
ककए गए नामाांकन में बिलाव ककया जा सकिा है।
(3) यदि सिस्य के नामाांककि व्यक्ति की मृत्यु हो जािी है, िो सिस्य सलमनि को
मृत्यु की सूचना िेगा।
(4) धारा 35 की उप-धारा (3) के प्रयोजन के ललए शेयर या दहि का मूल्य ननयम 23
के उप-ननयम (1) के िहि सुननक्श्चि की गई रालश होगी।
(5) यदि ककसी सिस्य द्वारा कोई नामाांकन नहीां ककया गया है, िो सलमनि, ककसी
सिस्य की मृत्यु पर, सलमनि के कायाथलय में प्रिलशथि नोदटस द्वारा मृि सिस्य
के शेयर या दहि को हस्िाांिररि करने के ललए नोदटस में ननदिथष्ट समय के
भीिर कानूनी प्रनिननधध के उत्तराधधकारी से िावे या आपवत्तयाां आमांबत्रि करेगी।
(6) इस सांबांध में प्राप्ि आपवत्तयों या िावों, यदि कोई हों, पर ववचार करने के बाि और
ऐसा करने के बाि सलमनि आवश्यक समझे िो यह ननर्थय लेगी कक उसकी राय
में कौन सा व्यक्ति मृि सिस्य का उत्तराधधकारी या कानूनी प्रनिननधध है, और
केवल मृि सिस्य के दहस्से या दहि को उस व्यक्ति को हस्िाांिररि करने की
दिशा में आगे बढ़ना है।
Transfer of
interest on
death of
member
25
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(7) मृि सिस्य को िेय शेयर के मूल्य या दहि या अन्य धन के भुगिान के मामले
में, कमेटी सलमनि के िो सिस्यों से ऐसे भुगिान में शालमल रालश के ललए
जमानि प्राप्ि करेगी।
27
शेयर रखने पर प्रनतबंि:
सहकारी सलमनि या प्रशासक के अलावा कोई भी सिस्य सलमनि की चुकिा शेयर
पूांजी के पाांचवें दहस्से से अधधक नहीां रिेगा।
शेयर रिने पर
प्रनिबांध
28
नाममात्र, सहयोगी या सहानुभूनत रखने वाले सदस्यों को प्रवेश देने के सलए पात्र
ससमनतयों की श्रेणणयां:
(1) ककसी भी वगथ की सलमनि ककसी भी व्यक्ति को नाममात्र सिस्य के रूप में
स्वीकार कर सकिा है।
(2) वपछडे वगों या अनुसूधचि जनजानियों के उत्र्ान के ललए गदठि कोई सलमनि,
कोई श्रम अनुबांध सलमनि, कोई वन श्रलमक सलमनि, कोई प्रसांस्करर् सलमनि, कोई
मछुआरा सलमनि या कोई औद्योधगक सलमनि ककसी भी व्यक्ति को सहयोगी या
सहानुभूनि रिने वाले सिस्य के रूप में स्वीकार कर सकिी है।
नाममात्र, सहयोगी
या सहानुभूनि
रिने वाले
सिस्यों को प्रवेश
िेने के ललए पात्र
सलमनियों की
श्रेखर्याां
29
ससमनतयों द्वारा दस्तावेजों की प्रनतयों की आपूनतष और शुलक इस प्रकार होंगे: -
(1) एक सलमनि ककसी सिस्य के आवेिन पर धारा 37 की उपधारा (1) में उक्ल्लखिि
ककसी भी िस्िावेज की प्रमाखर्ि प्रनि 3/- रुपये प्रनि पृष्ठ, िस्िावेजों की प्रनियाां
या फोटोकॉपी/जेरॉतस, जो भी कम हो, की फीस या िैयारी की वास्िववक लागि
के भुगिान पर प्रस्िुि करेगी। ।
(2) उप-ननयम (1) के िहि एक आवेिन के सार् उप-ननयम (1) में ननधाथररि पैमाने
के अनुसार प्रमाखर्ि प्रनियों की िैयारी की लागि को कवर करने के ललए एक
रालश जमा करनी होगी।
(3) जहाां प्रनियाां िैयार की जािी हैं, उप-ननयम (1) में ननधाथररि पैमाने के अनुसार
सिस्य से िेय रालश प्रनिललवप शुल्क के रूप में सोसायटी द्वारा रिी जाएगी और
जमा रालश में से यदि कोई अनिररति रालश शेर् है, िो उसे प्रनियों की आपूनिथ
के समय सिस्य को वापस कर दिया जाएगा। जहाां सिस्य द्वारा जमा की गई
रालश नकल शुल्क को कवर करने के ललए अपयाथप्ि पाई जािी है, िो सिस्य को
प्रनियों की डर्लीवरी लेने से पहले घाटे का भुगिान करने के ललए कहा जाएगा।
सलमनियों द्वारा
िस्िावेजों की
प्रनियों की आपूनिथ
और शुल्क इस
प्रकार होंगे
26
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(4) प्रनियों को कमेटी द्वारा या सलमनि के उपननयमों के िहि ववधधवि अधधकृि
ककसी व्यक्ति द्वारा सच्ची प्रनियों के रूप में प्रमाखर्ि और हस्िाक्षररि ककया
जाएगा।
30
सदस्यों के ननष्कासन की प्रकिया: -
(1) जहाां ककसी सलमनि का कोई सिस्य ककसी अन्य सिस्य के ननष्कासन के
ललए सांकल्प लाने का प्रस्िाव रििा है, िो उसे सलमनि के अध्यक्ष को इसकी
ललखिि सूचना िेनी होगी। नोदटस प्राप्ि होने पर या जब सलमनि स्वयां ऐसा
प्रस्िाव लाने का ननर्थय लेिी है, िो ऐसे प्रस्िाव पर ववचार को आम बैठक
के एजेंर्े में शालमल ककया जाएगा और इसकी सूचना उस सिस्य को िी
जाएगी क्जसके खिलाफ ऐसा प्रस्िाव लाने का प्रस्िाव है। सार् ही, उसे ऐसे
नोदटस की िारीि से एक महीने की अवधध से पहले आयोक्जि होने वाली
सामान्य बैठक में उपक्स्र्ि होने और सिस्यों की सामान्य सभा को ननष्कासन
के खिलाफ कारर् बिाने के ललए कहा जाएगा। सिस्य को सुनने के बाि,
यदि वह मौजूि है, या उसके द्वारा भेजे गए ककसी ललखिि अभ्यावेिन पर
ववचार करने के बाि, सिस्यों की आम सभा प्रस्िाव पर ववचार करने के ललए
आगे बढ़ेगी।
(2) जब उप-ननयम (1) के अनुसार पाररि कोई प्रस्िाव रक्जस्रार को भेजा जािा
है िो वह उस प्रस्िाव पर ववचार करेगा और ऐसी पूछिाछ करने के बाि जो
वह उधचि समझे, अपनी मांजूरी या अस्वीकृनि िेगा और सलमनि और सांबांधधि
सिस्य को सूधचि करेगा। यह समाधान ऐसे ननर्थय की िारीि से प्रभावी
होगा।
(3) रक्जस्रार की मांजूरी या अस्वीकृनि के बारे में ऐसी प्रस्िुनि की िारीि से
िीन महीने की अवधध के भीिर सलमनि को सूधचि ककया जाएगा।
सिस्यों के
ननष्कासन की
प्रकक्रया
अध्याय IV
ससमनत का ननगमन, कतषव्य और ववशेर्ाधिकार
31
ककसी ससमनत का पता दजष करने और उसका पता बदलने की प्रकिया:
(1) प्रत्येक सलमनि अपने उपननयमों के पांजीकरर् के समय अपने उपननयमों में अपना
पिा शालमल करेगी। जब सलमनि का पिा बाि में बिला जािा है, िो ऐसे बिले
हुए पिे को उसमें शालमल करने के ललए उपननयमों में सांशोधन ककया जाएगा।
ककसी सलमनि का
पिा िजथ करने
और उसका पिा
27
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(2) उपननयमों में ननदिथष्ट पिा सलमनि का पांजीकृि पिा होगा।
बिलने की
प्रकक्रया
32
सदस्यों का रजजस्टर:
जहाां सिस्यों का िानयत्व शेयरों द्वारा सीलमि है, वहाां सलमनि धारा 43 के िहि रिे
गए रक्जस्टर में शेयरों की कुल सांख्या और सिस्यों द्वारा पूांजी के ललए भुगिान की
गई रालश िजथ करेगी।
सिस्यों का
रक्जस्टर
33
सदस्यों की सूची: - धारा 43 के अांिगथि प्रत्येक सलमनि द्वारा रिे जाने वाले सिस्यों
की सूची प्रपत्र एच में होगी।
सिस्यों की सूची
34
ससमनत के खातों में प्रववजष्टयों की प्रमाणणत प्रनतयां: - धारा 44 के प्रयोजनों के ललए
उस अनुभाग में ननदिथष्ट ककसी भी प्रववक्ष्ट की प्रनियाां सलमनि या ववशेर् अधधकारी
या सांरक्षक या आधधकाररक समनुिेलशिी द्वारा ववधधवि अधधकृि कमेटी के ककसी
भी अधधकारी द्वारा या पररसमापक, जैसा भी मामला हो, सलमनि की मुहर के िहि,
प्रमाखर्ि की जा सकिी हैं।
सलमनि के िािों
में प्रववक्ष्टयों की
प्रमाखर्ि प्रनियाां
35
ससमनतयों द्वारा उिार लेने पर प्रनतबंि, आदद।
(1) रक्जस्रार की पूवथ मांजूरी के अलावा, कोई भी सलमनि कुल लमलाकर ननम्नललखिि
सीमाओां से अधधक का िानयत्व नहीां उठाएगी -
(क) यदि यह राज्य सहकारी बैंक या राज्य आवास ववत्त सलमनि, या केंद्रीय सहकारी
बैंक या शहरी सहकारी बैंक है िो इसकी भुगिान की गई शेयर पूांजी सांधचि
आरक्षक्षि ननधध और भवन की कुल रालश का पच्चीस गुना ननधध में से सांधचि
घाटा घटाकर।
(ि) यदि यह उत्पािक सलमनि या वविरर् सलमनि है, िो इसकी भुगिान की गई
शेयर पूांजी, सांधचि आरक्षक्षि ननधध और भवन ननधध की कुल रालश का पांद्रह गुना,
सांधचि घाटा घटाकर।
(ग) यदि यह सीलमि िेनिारी वाली सलमनि है, लेककन उपरोति िांर् (क) या (ि) के
अांिगथि नहीां आिी है, िो इसकी चुकिा शेयर पूांजी, सांधचि आरक्षक्षि ननधध और भवन
ननधध की कुल रालश का िस गुना, सांधचि घाटा घटाकर।
(2) उपननयम (1) के िहि िेनिारी की कुल रालश की गर्ना में
सलमनियों द्वारा
उधार लेने पर
प्रनिबांध, आदि।
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(क) राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के मामले में, सिस्यों की कृवर् उपज
या अन्य वस्िुओां की सुरक्षा पर उधार ली गई रालश के बराबर रालश को
िानयत्व की रालश से वास्िव में ककए गए िचथ से बाहर रिा जाएगा।
(ि) ककसी अन्य सलमनि के मामले में, क्जसके उपननयम सामान्य या ववशेर् आिेश
द्वारा रक्जस्रार द्वारा उस सांबांध में ननदिथष्ट कृवर् उपज या अन्य वस्िुओां
की धगरवी पर उधार लेने या ऋर् सुववधाएां िेने की अनुमनि िेिे हैं, रालश के
बराबर रालश कृवर् उपज या उसके या उसके सिस्यों से सांबांधधि अन्य वस्िुओां
की सुरक्षा पर सलमनि द्वारा ललया गया ऋर् वास्िव में िचथ की गई िेनिारी
की रालश से बाहर रिा जाएगा।
(3) (क) उप-ननयम (1) में ननदहि ककसी भी बाि के बावजूि, उप-ननयम (1) के िांर्
(ग) में ननदिथष्ट सलमनि के अलावा कोई अन्य सलमनि उप-ननयम (1) में जमा
प्राप्ि करने या ऋर् उधार लेने की ननदिथष्ट सीमा से अधधक का िानयत्व उठा
सकिी है, जो इस शिथ के अधीन होगा कक उति सीमा से अधधक जमा या
ऋर् के रूप में प्राप्ि रालश का उपयोग सलमनि के व्यवसाय में नहीां ककया
जाएगा, बक्ल्क सरकारी प्रनिभूनियों में ननवेश ककया जाएगा, क्जसे जमा ककया
जाएगा।
(i) भारिीय ररजवथ बैंक के सार् राज्य सहकारी बैंक या शहरी सहकारी बैंक के मामले
में,
(ii) केंद्रीय बैंक के मामले में, राज्य सहकारी बैंक या भारिीय ररजवथ बैंक के सार्, और
(iii) ककसी अन्य सलमनि के मामले में, राज्य सहकारी/केंद्रीय सहकारी बैंक या भारिीय
स्टेट बैंक या ककसी राष्रीयकृि बैंक के सार्।
(ि) कोई भी सलमनि उन सरकारी प्रनिभूनियों के ववरुद्ध उधार नहीां लेगी क्जसमें
उसने िांर् (i) के िहि कोई रालश ननवेश की है।
(4) असीलमि िेनिारी वाली प्रत्येक सलमनि समय-समय पर एक सामान्य बैठक में
यह िय कर सकिी है कक वह सिस्यों के अलावा अन्य व्यक्तियों से ककस
हि िक ऋर् और जमा प्राप्ि कर सकिी है। इस प्रकार िय की गई अधधकिम
सीमा रक्जस्रार की मांजूरी के अधीन होगी, जो ककसी भी समय ललखिि रूप
में सलमनि को सूधचि ककए जाने वाले कारर्ों से इसे कम कर सकिा है, और
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कम से कम चार महीने की अवधध ननधाथररि कर सकिा है, क्जसके भीिर
सलमनि उसके आिेशों का पालन करेगी।
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तरल संसािनों का रखरखाव और पररसंपवत्तयों का ववतरण:
प्रत्येक सलमनि जो अपनी कायथशील पूांजी का कोई भी दहस्सा जमा द्वारा प्राप्ि करिी
है,
(1) ऐसे िरल सांसाधनों को ऐसे रूप में बनाए रिें जो रक्जस्रार द्वारा समय-समय
पर ननदिथष्ट ककया जा सके, और
(2) उधार िेने के व्यवसाय में अपनी कायथशील पूांजी के केवल उिने ही दहस्से का
उपयोग करें और अपनी सांपवत्तयों को ऐसे मानकों के अनुसार वविररि करें जो
समय-समय पर रक्जस्रार द्वारा ननदिथष्ट ककए जा सकिे हैं।
िरल सांसाधनों
का रिरिाव और
पररसांपवत्तयों का
वविरर्
37
ससमनतयों द्वारा िन जुटाना:- (1) प्रत्येक सलमनि, क्जसके पास शेयर पूांजी है, उपननयमों
में ऐसी शेयर पूांजी की अधधकिम रालश, शेयरों की सांख्या क्जनमें इसे ववभाक्जि
ककया गया है, शेयरों की श्रेर्ी, प्रत्येक श्रेर्ी के प्रत्येक शेयर का अांककि मूल्य और
प्रत्येक वगथ के शेयरों से जुडे अधधकार और िेनिाररयाां और जहाां आवांटन पर शेयर
की पूरी रालश िेय नहीां है, रालश और ककस्िों की सांख्या क्जसमें इसका भुगिान
करना आवश्यक है और ऐसे अन्य प्रासांधगक मामलों में भुगिान करेगी।
(2) कोई भी सलमनि, जो अपने उपननयमों के िहि डर्बेंचर और बाांर् जारी करके धन
जुटाने के ललए अधधकृि है, रक्जस्रार की पूवथ मांजूरी से, डर्बेंचर और बाांर् जारी
करके जुटाई जाने वाली अधधकिम रालश, डर्बेंचर और बाांर् की श्रेर्ी या श्रेखर्याां,
प्रत्येक डर्बेंचर या बाांर् का अांककि मूल्य, वह िारीि क्जस पर डर्बेंचर या बाांर्
भुनाए जाने हैं, वह िर क्जस पर ब्याज िेय है, के सांबांध में ननयम बना सकिी है।
सार् ही, डर्बेंचर के हस्िाांिरर् और बाांर् और अन्य प्रासांधगक मामलों के सांबांध में
ननयम और शिें िय कर सकिी है।
(3) सलमनि द्वारा वहन की गई अन्य िेनिाररयों के सार् ककसी भी समय जारी ककए
गए डर्बेंचर और बाांर् की कुल रालश उस अधधकिम रालश से अधधक नहीां होगी जो
सलमनि ननयम 35 और उसके उपननयमों के प्रावधानों के िहि उधार ले सकिी है।
सलमनियों द्वारा
धन जुटाना
38
एक से अधिक िेडडट ससमनत से उिार लेने पर प्रनतबंि:
(1) प्रत्येक व्यक्ति जो ऋर् वविरर् करने वाली एक से अधधक (राज्य/केंद्रीय बैंक/शहरी
बैंक या ववपर्न सलमनि के अलावा) का सिस्य है, जब िक कक उसने पहले ही
एक से अधधक
क्रेडर्ट सलमनि से
30
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ऐसा नहीां कर ललया हो, प्रपत्र I में एक घोर्र्ा करेगा कक वह ककससे उधार लेगा,
या घोर्र्ा में उक्ल्लखिि केवल एक सलमनि में एक जमानि की क्जम्मेिारी
स्वीकार करेगा और ऐसी घोर्र्ा की एक प्रनि ऐसी सलमनि के माध्यम से अन्य
सभी सलमनियों को ववधधवि सत्यापन भेजेगा।
(2) कोई भी व्यक्ति, जो उप-ननयम (1) के प्रावधान का अनुपालन ककए बबना एक से
अधधक सलमनि का सिस्य बना रहिा है, िो रक्जस्रार से उस आशय से ललखिि
माांग प्राप्ि होने पर ऐसी ककसी भी या सभी सलमनि की सिस्यिा से हटाया जा
सकिा है:
बशिे कक क्जन सलमनियों के पक्ष में ककसी सिस्य द्वारा उप-ननयम (1) के अनुसार
घोर्र्ा की गई है, वे केंद्रीय ववत्त एजेंसी, क्जससे वह सांबद्ध है, के पूवथ अनुमोिन
से उसे ककसी अन्य सलमनि से उधार लेने की अनुमनि िे सकिी है, क्जसका वह
इस सीमा िक सिस्य है और ऐसी शिों के अधीन है जो इसके द्वारा ननधाथररि
की जा सकिी हैं।
(3) रक्जस्रार, ललखिि रूप में िजथ ककए जाने वाले कारर्ों से, इस ननयम के सांचालन
के ललए ककसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को छूट िे सकिा है, या ककसी भी व्यक्ति
या व्यक्तियों को ननयम (2) के उपरोति प्रावधान के िहि सलमनि की अनुमनि
के बावजूि एक से अधधक सलमनि से उधार लेने से रोक सकिा है।
उधार लेने पर
प्रनिबांध
39
गैर-सदस्यों के साथ लेन-देन पर प्रनतबंि: — ककसी सलमनि के ककसी सिस्य के
आवेिन पर या उसकी स्वयां की इच्छा से, जब रक्जस्रार को यह प्रिीि हो कक ककसी
सलमनि के कामकाज के दहि में ककसी गैर-सिस्य के सार् ऐसी सलमनि के लेनिेन
को ववननयलमि या प्रनिबांधधि करना आवश्यक है, िो रक्जस्रार, सलमनि को सुनवाई
का अवसर िेने के बाि, ऐसे ननिेश जारी करेगा जो वह ऐसे लेनिेन को ववननयलमि
करने या प्रनिबांधधि करने के ललए आवश्यक समझिा है।
गैर-सिस्यों के
सार् लेन-िेन पर
प्रनिबांध
40
िारा 52(1)(ए) के तहत घोर्णा का प्रपत्र:
धारा 52 की उपधारा (1) के िांर् (ए) में की जाने वाली घोर्र्ा प्रपत्र जे में होगी
धारा 52(1)(ए) के
िहि घोर्र्ा का
प्रपत्र
अध्याय V
ससमनतयों की संपवत्त और ननधियां
31
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41
अन्य उद्देश्यों के सलए लाभ का ववननयोग: - (1) अन्य उद्िेश्य क्जनके ललए कोई
सलमनि अपने लाभ का इस्िेमाल कर सकिी है, जो सलमनि के सिस्यों की लशक्षा
और ज्ञानवधथन और गरीबों को राहि सदहि कोई सहकारी या धमाथर्थ उद्िेश्य, लशक्षा,
धचककत्सा राहि और ककसी अन्य सामान्य सावथजननक उपयोधगिा को बेहिर बनाना
है, बशिे कक ऐसी वस्िुओां पर व्यय शुद्ध लाभ के 10 प्रनिशि से अधधक न हो।
(2) ननयम के प्रावधानों के अनुसार गर्ना ककए गए शुद्ध लाभ को सृजन के ललए
ववननयोक्जि ककया जाएगा -
(क) ववकास ननधध।
(ि) लाभाांश समानीकरर् ननधध, या
(ग) उपननयमों के िहि बनाया गया कोई अन्य फांर्।
अन्य उद्िेश्यों के
ललए लाभ का
ववननयोग
42
मानदेय:
धारा 56 की उपधारा (2) के िहि भुगिान ककया जाने वाला मानिेय शुद्ध लाभ के
5 प्रनिशि या एक वर्थ में 10,000 रुपये से अधधक नहीां होगा,जो भी कम हो।
मानिेय
43
शैक्षक्षक ननधि में योगदान:
प्रत्येक सोसायटी जो अपने सिस्यों को लाभाांश का भुगिान करिी है, उसे ननम्नललखिि
िरों पर रक्जस्रार को लशक्षा ननधध में योगिान िेना होगा, अर्ाथि्:
सहकारी लशक्षा कोर् का प्रबांधन लक्षद्वीप द्वीप समूह में सहकारी प्रलशक्षर् और
लशक्षा गनिववधधयों के ललए रक्जस्रार द्वारा गदठि एक कमेटी द्वारा ककया जाएगा।
सां.
लाभाांश की िर
अांशिान की िर
1
यदि ककसी वर्थ लाभाांश की िर
6 प्रनिशि से अधधक न हो
वर्थ के शुद्ध लाभ का 1 प्रनिशि
या 50000/- रुपये, जो भी कम हो
2
यदि ककसी वर्थ के ललए लाभाांश
की िर 6 प्रनिशि से अधधक है
वर्थ के शुद्ध लाभ का 2 प्रनिशि
या 2,00,000/- रुपये, जो भी कम
हो
शैक्षक्षक ननधध में
योगिान
44
ननधि का ननवेश –
ननधध का ननवेश
32
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(1) एक सलमनि धारा 62 में दिए गए प्रावधान के अनुसार ननवेश कर सकिी है, या
अपनी ननधध जमा कर सकिी है।
(2) एक सलमनि, रक्जस्रार की पूवथ मांजूरी से, अपनी ननधध का पूरा या कुछ दहस्सा
भूलम की िरीि या पट्टे पर या ककसी भवन के अधधग्रहर्, ननमाथर् या नवीनीकरर्
में ननवेश कर सकिी है जो उसके व्यवसाय के सांचालन के ललए आवश्यक हो
सकिा है। इस प्रकार ननवेश की गई धनरालश की वसूली ऐसी शिों पर की जाएगी
जो रक्जस्रार द्वारा प्रत्येक मामले में ननधाथररि की जा सकिी हैं।
(3) इस ननयम के प्रावधान लागू नहीां होंगे-
(क) िरीिी गई अचल सांपवत्त के ललए -
(i) ककसी पांजीकृि सलमनि द्वारा उसके द्वारा प्राप्ि ककसी डर्क्री, ननर्थय या
पुरस्कार के ननष्पािन में की गई बबक्री पर, उसके कारर् ककसी भी रालश की वसूली
के ललए; या
(ii) ककसी ववत्तीय बैंक द्वारा ककसी पांजीकृि सलमनि द्वारा प्राप्ि ककसी डर्क्री,
ननर्थय या पुरस्कार के ननष्पािन में की गई बबक्री पर, ऐसी सलमनि के कारर्
ककसी भी रालश की वसूली के ललए या पररसमापक द्वारा की गई बबक्री पर या
ऐसा सलमनि; या
(ि) ककसी पांजीकृि सलमनि द्वारा भूलम की िरीि या पट्टे या इमारिों की िरीि,
ननमाथर् या नवीनीकरर् के ललए, क्जसके उपननयमों के अनुसार वस्िुओां में ऐसी
िरीि, पट्टा, ननमाथर् या नवीनीकरर् शालमल है।
(4) ककसी सलमनि की आरक्षक्षि ननधध के ननवेश के ललए और ऐसा ननवेश धारा 62
द्वारा शालसि होगा।
(5) इस ननयम के िहि ननवेश की गई रालश की कोई प्रनिपूनिथ आवश्यक नहीां होगी
जहाां ननवेश एक क्रेडर्ट सलमनि के अलावा ककसी पांजीकृि सलमनि द्वारा ककया
जािा है क्जसमें सिस्यों से जुटाई गई शेयर पूांजी का उद्िेश्य ववशेर् प्रकार का
व्यवसाय बनाना है क्जसके ललए यह पांजीकृि कराई गई है।
अध्याय VI
ससमनतयों का प्रबंिन
33
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45
प्रबंि ससमनत में सीटों का आरक्षण:- (1) मदहलाओां के ललए िो सीटें आरक्षक्षि होंगी
और प्रत्येक सलमनि की प्रबांध सलमनि में सिस्य के रूप में व्यक्तियों को शालमल
ककया जाएगा और एक सीट उन व्यक्तियों के ललए आरक्षक्षि होगी जो छोटे ककसान
और सीमाांि ककसान हैं।
(2) व्यक्तिगि सिस्यों वाली प्रत्येक सलमनि की प्रबांध सलमनि में अनुसूधचि जनजानि
के ललए एक सीट आरक्षक्षि होगी, यदि ऐसे वगथ के व्यक्ति सलमनि में सिस्य हैं।
प्रबांध सलमनि में
सीटों का आरक्षर्
46
सामान्य ननकाय के सलए प्रनतननधियों का चुनाव: - (1) जहाां ककसी सलमनि के उपननयम
ऐसे सिस्यों के प्रनिननधधयों के चुनाव का प्रावधान करिे हैं, वहाां अांनिम अधधकार ऐसे
सिस्यों के प्रनिननधधयों में ननदहि हो सकिा है।
(क) ए वगथ में सांबद्ध सलमनि
(ि) बी वगथ में सांबद्ध सलमनियाां - अन्य प्रकार की सहकारी सलमनियाां
(ग) व्यक्तिगि सिस्य - ववननयमन की धारा 25 की उप-धारा (1) के िांर् (ए) के
िहि ननदिथष्ट
(घ) अन्य सिस्य - उप ननयम 1 ननयम 21 के अनुसार अन्य प्रकार की सांस्र्ाएां
(ङ) सरकारी नामाांककि व्यक्ति
(2) इस प्रकार चुने गए प्रनिननधध अपने उत्तराधधकारी चुने जाने या कायथकाल पूरा होने
िक पि पर बने रहेंगे।
(3) उप ननयम (1) ननयम (21) के िांर् (र्ी) के िहि प्रत्येक सलमनि और अन्य सिस्य
सलमनि के उपननयम में ननदिथष्ट अवधध के ललए अर्वा उसके उत्तराधधकारी के ननवाथधचि
होने िक, जो भी पहले हो, सांघीय (फेर्रल) सलमनि के प्रनिननधध के रूप में अपने
सिस्यों में से एक प्रनिननधध का चुनाव करेंगे। एक सांबद्ध सलमनि ककसी भी समय
अपने प्रनिननधध को वापस ले सकिी है और उसके स्र्ान पर िूसरे को भेज सकिी
है। ऐसे में एक प्रनिननधध उस सांबद्ध सलमनि का सिस्य नहीां रह जािा क्जसका वह
प्रनिननधधत्व करिा है, वह उसका प्रनिननधधत्व करना बांि कर िेगा।
(4) ववननयमन और ननयमों में ननदहि ककसी भी बाि के बावजूि, सांघीय सलमनि आम
सभा की बैठक में चुनाव के सांचालन के ललए आवश्यक प्रकक्रयाओां को शालमल कर
सकिी है।
सामान्य ननकाय
के ललए
प्रनिननधधयों का
चुनाव
34
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अध्याय VII
सहकारी चुनाव प्राधिकरण
47
ससमनत के सदस्यों का चुनाव: - (1) इन ननयमों या उपननयमों में ककसी बाि के होिे
हुए भी, सहकारी सलमनि की कमेटी के सिस्यों का चुनाव अनुसूची-1, चुनाव सांचालन
सलमनि ननयम, 2023 में दिए गए िरीके से ककया जाएगा।
(2) ववननयम की धारा 68 के िहि उक्ल्लखिि सलमनियों के सिस्यों और पिाधधकाररयों
का चुनाव रक्जस्रार द्वारा इस उद्िेश्य के ललए बनाई गई मशीनरी के माध्यम से
यहाां ननदिथष्ट िरीके से ककया जाएगा या कराया जाएगा, अर्ाथि्: —
(क) प्रशासक, आिेश द्वारा, अपने कायों के ननवथहन में केंद्र शालसि प्रिेश प्रशासन के
एक अधधकारी को सहकारी चुनाव अधधकारी के रूप में ननयुति कर सकिा है और
उन्हें ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे किथव्यों और कायों को करने के ललए
सशति बना सकिा है, जो उसे समय - समय पर सौंपे जा सकिे हैं।
(ि) सहकारी चुनाव अधधकारी के पास अपने अधधकार क्षेत्र के सार् आवश्यक
अधधकाररयों को सांबांधधि द्वीपों के ललए सहायक सहकारी चुनाव अधधकारी/ररटननंग
अधधकारी के रूप में ननयुति करने की शक्तियाां होंगी, जो लक्षद्वीप के केंद्र शालसि
प्रिेश प्रशासन के राजपबत्रि समूह बी के पि से नीचे नहीां होंगे।
(ग) सहायक सहकारी चुनाव अधधकारी/ररटननंग अधधकारी के पास ऐसे अनिररति
कमथचाररयों को ननयुति करने की शक्ति होगी जो वह अपनी और सहायक चुनाव
अधधकारी की सहायिा के ललए आवश्यक समझे।
(घ) सहकारी चुनाव अधधकारी के पास इन ननयमों के पूवथगामी िांर्ों के िहि ननयुति
सहायक सहकारी चुनाव अधधकाररयों/ररटननंग अधधकाररयों और कमथचाररयों पर
सामान्य मागथिशथन, अधीक्षर् और ननयांत्रर् की शक्तियाां होंगी।
(3) सहायक सहकारी चुनाव अधधकारी/ररटननंग अधधकारी ननयम 47 की अनुसूची I
उपननयम 1 में ननधाथररि प्रकक्रया के अनुसार सलमनि या सलमनियों के वगथ के
चुनाव कराएांगे और चुनाव के सुचारू सांचालन के ललए इस उद्िेश्य के ललए
नवीनिम िकनीक को शालमल ककया जा सकिा है।
सलमनि के सिस्यों
का चुनाव
सहकारी
सलमनियाां चुनाव
ननधध
35
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(4) रक्जस्रार, सामान्य या ककसी ववशेर् आिेश द्वारा, सलमनि के उद्िेश्यों, सलमनियों
के वगथ, सांचालन के क्षेत्र और व्यवसाय के मानिांर्ों पर ववचार करिे हुए और
सिस्यों के उधचि प्रबांधन और दहि के ललए, सलमनि को वगीकृि कर सकिा है।
(5) सहकारी सलमनियाां चुनाव ननधध— (क) धारा 68 की उपधारा 10 में, एक चुनाव
ननधध होगी क्जसे "सहकारी सलमनियाां चुनाव ननधध" कहा जाएगा क्जसमें सलमनियों
से प्राप्ि चुनाव िचों के ललए जमा के रूप में प्राप्ि सभी रालशयाां, प्रशासन से इस
उद्िेश्य से प्राप्ि कोई भी रालश और चुनाव के सांबांध में प्राप्ि कोई भी अन्य रालश
शालमल होगी, क्जसे सहकारी चुनाव अधधकारी, सहायक चुनाव अधधकारी या सहकारी
सलमनियों के रक्जस्रार द्वारा अधधकृि ककसी अन्य अधधकारी द्वारा जमा ककया
जाएगा।
(ि) सहकारी चुनाव अधधकारी, सहायक सहकारी चुनाव अधधकारी या सहकारी
सलमनियों के रक्जस्रार द्वारा इस सांबांध में अधधकृि कोई अन्य व्यक्ति बाहर
से ककए जाने वाले चुनाव िचों के ललए सहकारी सलमनियों के चुनाव कोर् में
जमा की गई रालश में से बैंक िािा या िािे िोलने और सांचाललि करने का
हकिार होगा। ऐसे िािे या िािों का सांचालन सांबांधधि ककन्हीां िो अधधकाररयों
द्वारा ककया जाएगा।
(ग) सहकारी सलमनि चुनाव ननधध से सांबांधधि िािों का ऑडर्ट सांबांधधि चुनाव के
पूरा होने के छह महीने के भीिर सहकारी ववभाग के लेिा परीक्षकों द्वारा
ककया जाएगा और ऑडर्ट ररपोटथ रक्जस्रार को प्रस्िुि की जाएगी।
(घ) रक्जस्रार सहकारी सलमनियों के चुनाव कोर् के िािों की लेिापरीक्षा के ललए
सहकारी ववभाग के लेिा परीक्षकों में से लेिा परीक्षकों की ननयुक्ति करेगा।
(ङ) सलमनि के चुनाव के पूरा होने के बाि बची हुई कोई भी अनिररति रालश
सहायक सहकारी चुनाव अधधकारी/ररटननंग अधधकारी द्वारा रक्जस्रार को
ऑडर्ट ररपोटथ प्रस्िुि करने के िीन महीने के भीिर सांबांधधि सलमनि को
वापस कर िी जाएगी।
(6) बशिे कक रक्जस्रार, सामान्य या ककसी ववशेर् आिेश द्वारा, धारा 68 की उपधारा
11 के अनुसार चुनाव सांबांधी व्यय के सांचालन के ललए दिशाननिेश और िरीका
जारी कर सकिा है।
(7) बशिे कक, सलमनि के सभी सिस्यों का चुनाव सिस्यों के कायथकाल की समाक्प्ि
के ललए उपननयमों में ननदिथष्ट अवधध को या उससे पहले होगा। यदि, ककसी भी कारर्
से, सलमनि ऐसे चुनाव की व्यवस्र्ा करने में ववफल रहिी है, िो सहकारी सलमनियों
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के रक्जस्रार ऐसे कायथकाल को उस समय िक बढ़ा सकिे हैं, क्जसके भीिर, उनकी
राय में, चुनाव होना चादहए।
48
ससमनत की सदस्यता के सलए अयोग्यता: — (1) कोई भी व्यक्ति ननयुक्ति, चुनाव या
नामाांकन या सह-ववकल्प या सलमनि के सिस्य के रूप में बने रहने के ललए
पात्र नहीां होगा यदि वह-
(क) एक आवेिक है क्जसे दिवाललया या गैर-प्रमाखर्ि दिवाललया या गैर-मुति
दिवाललया घोवर्ि ककया जाना है, या
(ि) को राजनीनिक चररत्र के अपराध या नैनिक अपराध से जुडे अपराध के अलावा
ककसी अन्य अपराध के ललए सजा सुनाई गई है, ऐसी सजा को उलटा नहीां ककया
गया है या अपराध को माफ नहीां ककया गया है, बशिे कक यह अयोग्यिा वहाां
लागू नहीां होगी जहाां ऐसी सजा की समाक्प्ि की िारीि को पाांच साल से अधधक
समय बीि चुका हो, या
(ग) ववकृि दिमाग का है, बहरा-मूक या कुष्ठ रोगी है, या
(घ) सलमनि, ववत्तपोर्र् बैंक या ककसी भी सलमनि का एक वेिनभोगी कमथचारी है
क्जसके ललए वह ववत्तपोर्क बैंक है, बशिे कक यह िांर् ककसी सलमनि की कमेटी
के सिस्य होने के नािे सलमनि के वेिनभोगी कमथचाररयों पर लागू नहीां होगा,
जो ववशेर् रूप से ऐसे लोगों से बना है। कमथचारी; या
(ङ) सलमनि के सार् ककए गए ककसी मौजूिा अनुबांध में या सलमनि द्वारा बेची या
िरीिी गई ककसी सांपवत्त या सलमनि के ककसी भी अन्य लेनिेन में, सलमनि में
ककए गए ककसी भी ननवेश या उससे ललए गए ककसी ऋर् को छोडकर, उसका
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दहि है; या
(च) सलमनि के ककसी वैिननक कमथचारी का ननकट सांबांधी है, बशिे कक यदि कोई
प्रश्न उठिा है कक कोई व्यक्ति सलमनि के वैिननक कमथचारी का ननकट सांबांधी
है या नहीां, िो ननर्थय के ललए प्रश्न को रक्जस्रार के पास भेजा जाएगा; या
(छ) उसने सलमनि के उपननयमों के ककसी भी प्रावधान के अनुसार कोई अयोग्यिा
अक्जथि की है; या
(ज) अपने द्वारा ललए गए ककसी भी ऋर् या ऋर् के सांबांध में ककसी सलमनि या
ककसी अन्य ववत्तीय सांस्र्ान से चूककिाथ है।
(झ) ववननयमन, ननयमों और उसके उपननयमों के प्रावधानों के िहि ककसी भी सलमनि
से ननष्कालसि कर दिया जािा है।
सलमनि की
सिस्यिा के ललए
अयोग्यिा
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(2) ककसी भी सलमनि की कमेटी का सिस्य अपना पि धारर् करना बांि कर िेगा,
यदि वह:-
(क) न्यायननर्थयन के ललए आवेिन करिा है, या न्यायननर्थयन योग्य है, दिवाललया
या शोधाक्षम है; या
(ि) को ऐसे ककसी भी अपराध के ललए सजा सुनाई गई है जैसा कक उप-ननयम (1)
के िांर् (बी) में वखर्थि है; या
(ग) ववकृि मक्स्िष्क, बहरा-मूक या कुष्ठ रोगी हो जािा है; या
(घ) सलमनि, ववत्तपोर्र् बैंक या ककसी भी सलमनि का एक भुगिान कमथचारी बन जािा
है क्जसके ललए वह ववत्तपोर्क बैंक है, बशिे कक यह िांर् ववशेर् रूप से ऐसे
कमथचाररयों से बनी सलमनि की कमेटी के सिस्य बनने वाले सलमनि के
वेिनभोगी कमथचाररयों पर लागू नहीां होगा; या
(ङ) सलमनि के वेिनभोगी कमथचारी का ननकट सांबांधी बन जािा है; या
(च) अपने द्वारा ललए गए ककसी भी ऋर् या ऋर् के सांबांध में ककसी सलमनि या
ककसी अन्य ववत्तीय सांस्र्ान से चूककिाथ है।
बशिे कक यदि कोई प्रश्न उठिा है कक तया ककसी सलमनि की कमेटी का कोई सिस्य
सलमनि के वेिनभोगी कमथचारी का करीबी ररश्िेिार बन गया है या नहीां, िो
ननर्थय के ललए रक्जस्रार को प्रश्न भेजा जाएगा।
(3) सलमनि का कोई भी सिस्य जो ववननयम, इन ननयमों या उपननयमों के अनुसार
ककसी भी अयोग्यिा का सामना करिा है, वह कायाथलय िाली कर िेगा और
यदि वह ऐसा कायाथलय िाली नहीां करिा है, िो उसे रक्जस्रार द्वारा उसे सुनने
का अवसर िेने के बाि ऐसे सिस्य के रूप में हटा दिया जाएगा।
स्पष्टीकरण: - उप ननयम (1) के िांर् (ई) के प्रयोजन के ललए, ननकटिम ररश्िेिार
ननम्नललखिि होंगे, अर्ाथि्: -
(1) पनि (2) पत्नी (3) बेटा (4) बेटी (5) भाई (6) बहन (7) वपिा (8) माां (9) चाचा
(मामा) (10) ससुर (11) माां कानून (12) िामाि (13) बहू (14) सौिेला बेटा (15)
सौिेली बेटी (16) पत्नी का भाई (17) पत्नी की बहन (18) पनि का भाई (19)
पनि की बहन (20) बहन का बेटा ( 21) बेटी का बेटा (22) माां की बहन (23)
माां की बहन का बेटा/बेटी (24) िािा (25) िािी (26) सौिेला वपिा (27) सौिेली
माां (28) पोिा/बेटी
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नोट:- भाई और बहन में सौिेला भाई (स्टेप ब्रिर) और सौिेली बहन (स्टेप लसस्टर),
सौिेला भाई (हाफ ब्रिर) और सौिेली बहन (हाफ लसस्टर) शालमल नहीां होंगे।
49
प्रबंि ससमनत की शजततयां: -
ककसी सलमनि की प्रबांध सलमनि के पास अन्य शक्तियों के अलावा शक्तियाां भी होंगी
(1) नए सिस्यों को प्रवेश िेना;
(2) धन जुटाना और ननवेश करना;
(3) सलमनि के व्यवसाय के सांचालन के ललए वेिनभोगी या गैर-वेिनभोगी कमथचाररयों
की ननयुक्ति करना और उनके किथव्यों को पररभावर्ि करना;
(4) शेयरों के ललए आवेिन का ननपटान करना;
(5) ऋर् के ललए आवेिनों का ननपटान करना और ली जाने वाली सुरक्षा का ननधाथरर्
करना;
(6) उप-सलमनियों की ननयुक्ति करना, और उन्हें सौंपी जाने वाली शक्तियों को
पररभावर्ि करना।
प्रबांध सलमनि की
शक्तियाां
50
प्रबंि ससमनत के कतषव्य: - प्रबांध सलमनि का यह किथव्य होगा,
(1) धन प्राप्ि करना और वविररि करना;
(2) प्राप्ि और िचथ ककए गए धन का लेिा-जोिा और सांपवत्तयों और िेनिाररयों का
लेिा-जोिा रिना;
(3) वावर्थक आम बैठक के ललए सलमनि के कामकाज की एक वावर्थक ररपोटथ और
ववननयमन, ननयमों और उप-कानूनों के िहि आम बैठक के समक्ष रिे जाने
वाले िािों के ऐसे सभी वावर्थक वववरर् प्रस्िुि करने के ललए िैयार करना:
(4) ऑडर्ट के प्रयोजन के ललए ऑडर्टर द्वारा अपेक्षक्षि िािों के वववरर् और अन्य
वववरर् िैयार करना;
(5) रक्जस्रार द्वारा अपेक्षक्षि सभी वववरर्, ररटनथ और सामनयक पत्र िैयार करना
और प्रस्िुि करना;
(6) सिस्यों का अद्यिन रक्जस्टर बनाए रिना:
प्रबांध सलमनि के
किथव्य
39
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(7) ननरीक्षर् के हकिार लोगों द्वारा पुस्िकों के ननरीक्षर् की सुववधा प्रिान करना;
(8) माांग पर सामान्य बैठकें बुलाना;
(9) ननयि समय में वावर्थक आम बैठक बुलाना;
(10) ऋर्ों की वसूली पर नजर रिना और ऋर् के आवेिन की जाांच करना;
(11) ऋर्ों और अधग्रमों के पुनभुथगिान में सभी बकाया और चूक के मामलों की
जाांच करना और त्वररि कारथवाई करना;
(12) सलमनि और पिाधधकाररयों के चुनाव के सुचारू सांचालन के ललए सहकारी चुनाव
प्राधधकरर् को सभी आवश्यक सहायिा, सहायिा और सहयोग प्रिान करना;
(13) ऐसे अन्य किथव्यों का पालन करना जो सामान्य बैठक में सौंपे जा सकिे हैं।
51
ससमनत के सदस्यों के बैठक शुलक एवं यात्रा एवं दैननक भत्ते की दरों पर प्रनतबंि एवं
अन्य शतें एवं सीमाएं: -
(1) धारा 73 के उप-ननयम (1) और (2) के प्रावधानों के अधीन, कोई भी सलमनि
ननधाथररि नहीां करेगी और न ही उसकी सलमनि का कोई सिस्य सावथजननक व्यवसाय
पर िौरे के िौरान नीचे िी गई िाललका में सलमनि की श्रेर्ी के ललए ननदिथष्ट
अधधकिम िरों से अधधक िर पर बैठने की फीस, यात्रा और िैननक भत्तों का हकिार
होगा:
तासलका
क्र.
सां.
सलमनि की श्रेर्ी
बैठने की
शुल्क की
अधधकिम
िर
िैननक भत्ते की
अधधकिम िर
यात्रा िचे
1
सभी शीर्थ या
सांघीय सलमनि या
कोई भी सलमनि
क्जसका सांचालन
क्षेत्र एक द्वीप से
अधधक हो
500/- रुपये
(i) कावारत्ती के
ललए 500/- रुपये
(ii) ककसी भी
द्वीप के अन्य
दहस्सों में 300/-
रुपये
(i)
वास्िववक
ककराया
इकोनॉलमक श्रेर्ी के हवाई
ककराए या प्रर्म श्रेर्ी दटकट
शुल्क (समुद्री ककराया), या
प्रर्म श्रेर्ी रेलवे/बस ककराए
िक सीलमि है।
(i)
यदि कोई सिस्य ननजी,
स्वालमत्व
वाले
या
ककराए के वाहन से
सलमनि के
सिस्यों के बैठक
शुल्क एवां यात्रा
एवां िैननक भत्ते
की िरों पर
प्रनिबांध एवां अन्य
शिें एवां सीमाएां
40
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यात्रा करिा है िो 10/-
रुपये प्रनि ककलोमीटर
2
अन्य सलमनियाां
200/- रुपये
(i) कावारत्ती के
ललए 250/- रुपये
(ii) ककसी
भी
द्वीप के अन्य
भागों में 200/-
रुपये
(i)
वास्िववक
ककराया
आधर्थक श्रेर्ी के हवाई
ककराए
या
द्वविीय
श्रेर्ी के दटकट शुल्क
(समुद्री ककराया), या
द्वविीय
श्रेर्ी
के
रेलवे/बस ककराए िक
सीलमि है।
(ii)
यदि कोई सिस्य ननजी,
स्वालमत्व
वाले
या
ककराए के वाहन से
यात्रा करिा है िो 10/-
रुपये प्रनि ककलोमीटर
[
(2) (क) कमेटी का एक सिस्य केंद्र शालसि प्रिेश के बाहर िौरे के ललए सलमनि द्वारा
ननधाथररि िैननक भत्ते की िर में 50% की वृद्धध का हकिार होगा:
बशिे कक जहाां उपयुति आवास उपलब्ध नहीां है और सिस्य िैननक भत्ते की िर से
अधधक आवास की लागि का भुगिान करने के ललए मजबूर है, सिस्य ननधाथररि
रालश की अधधकिम िोगुनी रालश के अधीन आवास की वास्िववक लागि का हकिार
होगा।
(ि) सावथजननक दहि में वविेश यात्रा के मामले में, एक सिस्य ननिेशक मांर्ल द्वारा
िय ककए गए यात्रा और िैननक भत्ते को प्राप्ि करने का हकिार होगा और सिस्य
द्वारा ऐसी यात्रा के ललए आगे बढ़ने से पहले प्रशासन से पूवथ अनुमोिन प्राप्ि करने
के बाि।
(3) सावथजननक काम से िौरे के सांबांध में ककसी सलमनि की कमेटी का सिस्य
ननम्नललखिि शिों और सीमाओां के अधीन होगा:
(क) सलमनि के कायों के प्रिशथन के सांबांध में यात्राओां को सलमनि के सांकल्प
द्वारा अनुमोदिि करना होगा। कोई भी सिस्य ककसी समारोह में भाग लेने या
एक ही दिन में एक से अधधक सलमनि की कमेदटयों की बैठक में भाग लेने पर
एक से अधधक सलमनियों से यात्रा या िैननक भत्ते का िावा करने का हकिार
नहीां होगा।
(ि) िैननक भत्ते के प्रयोजन के ललए, यदि सिस्य के सामान्य ननवास स्र्ान से
अनुपक्स्र्नि 12 घांटे से अधधक है, िो पूर्थ िैननक भत्ता स्वीकायथ होगा और यदि
41
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ऐसी अनुपक्स्र्नि 12 घांटे से कम है िो स्वीकायथ पूर्थ िैननक भत्ते की आधी िर
पर िेय होगी।
(ग) सिस्य के मुख्यालय या सामान्य ननवास स्र्ान से 8 ककलोमीटर के िायरे
में यात्रा के ललए कोई िैननक भत्ता स्वीकायथ नहीां होगा।
(घ) रेल से यात्रा के मामले में, आवास की वास्िववक श्रेर्ी का ककराया ही
स्वीकायथ होगा।
(ङ) यदि यात्रा ककसी सहकारी सलमनि या ककसी अन्य सांस्र्ा से उधार ललए गए
वाहन द्वारा की जािी है िो कोई यात्रा व्यय स्वीकायथ नहीां होगा और केवल
िैननक भत्ता स्वीकायथ होगा।
(च) कमेटी के कायों के प्रिशथन के सांबांध में यात्राओां को कमेटी के सांकल्प द्वारा
अनुमोदिि करना होगा। कोई भी सिस्य ककसी समारोह में भाग लेने या एक
ही दिन में एक से अधधक सलमनियों की कमेदटयों की बैठक में भाग लेने पर
एक से अधधक सलमनियों से यात्रा या िैननक भत्ते का िावा करने का हकिार
नहीां होगा।
(छ) िैननक भत्ते के प्रयोजन के ललए, यदि सिस्य के सामान्य ननवास स्र्ान से
अनुपक्स्र्नि 12 घांटे से अधधक है, िो पूर्थ िैननक भत्ता स्वीकायथ होगा और यदि
ऐसी अनुपक्स्र्नि 12 घांटे से कम है िो स्वीकायथ पूर्थ िैननक भत्ते की आधी िर
पर िेय होगी।
(ज) सिस्य के मुख्यालय या सामान्य ननवास स्र्ान से 8 ककलोमीटर के िायरे
में यात्रा के ललए कोई िैननक भत्ता स्वीकायथ नहीां होगा।
(झ) रेल से यात्रा के मामले में, आवास की वास्िववक श्रेर्ी का ककराया ही
स्वीकायथ होगा। (ञ) यदि यात्रा ककसी सहकारी सलमनि या ककसी अन्य सांस्र्ान
से उधार ललए गए वाहन द्वारा की जािी है िो कोई यात्रा व्यय स्वीकायथ नहीां
होगा और केवल िैननक भत्ता स्वीकायथ होगा।
(ट) िैननक भत्ता केवल उन दिनों के ललए स्वीकायथ होगा जब सिस्य बैठक में
भाग लेिा है या कमेटी के ककसी अन्य समारोह में भाग लेिा है और सलमनि
के मुख्यालय या सिस्य के सामान्य ननवास स्र्ान से यात्रा के ललए आवश्यक
समय के ललए आवश्यक होगा।
(ठ) सिस्यों के यात्रा भत्ता बबल को ऐसे प्रारूप में प्रार्लमकिा िी जाएगी जैसा
रक्जस्रार सामान्य या ववशेर् आिेश द्वारा ननदिथष्ट कर सकिा है, ऐसे बबल को
मुख्य कायथकारी अधधकारी या ककसी समकक्ष अधधकारी और सलमनि के अध्यक्ष
द्वारा प्रनिहस्िाक्षररि ककया जाएगा।
42
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(र्) रक्जस्रार समय-समय पर लागू ववलभन्न कारकों पर ववचार करिे हुए ननवाथधचि
ननिेशकों के ललए लागू बैठक शुल्क, यात्रा और िैननक भत्ते आदि की समीक्षा करेगा
और आवश्यक ननिेश, ननिेश और आिेश जारी करेगा।
52
ससमनत के अधिकारी या कमषचारी को लेन-देन आदद में दहत न रखना:-
(1) ककसी सलमनि के ककसी भी अधधकारी या कमथचारी का ऐसे अधधकारी या कमथचारी
के अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दहि नहीां होगा
(क) सलमनि के सार् ककए गए ककसी भी अनुबांध में, या
(ि) सलमनि द्वारा बेची या िरीिी गई ककसी भी सांपवत्त में, या
(ग) सलमनि के ककसी भी लेनिेन में ककए गए ननवेश या सलमनि से ललए गए ऋर्
या सलमनि द्वारा सलमनि के ककसी भी वैिननक कमथचारी को आवास के प्रावधान
को छोडकर।
(2) सलमनि का कोई भी अधधकारी या कमथचारी सलमनि के ककसी सिस्य की ककसी
भी सांपवत्त को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीां िरीिेगा, जो सलमनि को उसके
बकाया की वसूली के ललए बेची गई हो।
(3) कोई भी व्यक्ति जो सलमनि द्वारा सांचाललि व्यवसाय जैसा व्यवसाय करिा है,
रक्जस्रार की मांजूरी के बबना सलमनि के कमथचारी या अधधकारी के रूप में ननयुति
होने के ललए पात्र नहीां होगा।
(4) जहाां ककसी व्यक्ति को इस उप-ननयम (3) के उल्लांघन में सलमनि के कमथचारी या
अधधकारी के रूप में ननयुति ककया जािा है, उसे रक्जस्रार द्वारा सलमनि के
कमथचारी या अधधकारी के रूप में कायाथलय से हटा दिया जाएगा।
बशिे कक रक्जस्रार, हटाने का ऐसा आिेश िेने से पहले, सांबांधधि व्यक्ति को सुनवाई
का अवसर िेगा।
(5) सलमनि का कोई भी अधधकारी या कमथचारी जो कानूनी व्यवसायी के रूप में
उपक्स्र्ि होिा है-
(क) ऐसी सलमनि के खिलाफ या ककसी अन्य सलमनि के खिलाफ जो पूवथ सलमनि
का सिस्य है, या
सलमनि के
अधधकारी या
कमथचारी को
लेन-िेन आदि
में दहि न
रिना
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(ि) अन्यर्ा, ऐसी सलमनि की ओर से या ककसी अन्य सलमनि की ओर से, जो पूवथ
सलमनि का सिस्य है, मानि क्षमिा में अपना पि िाली कर दिया गया माना
जाएगा।
बशिे, रक्जस्रार, ववशेर् पररक्स्र्नियों में ललखिि रूप में सामान्य या ववशेर् आिेश
द्वारा ककसी सलमनि के ककसी अधधकारी को उपरोति ननयम के लागू होने से छूट िे
सकिा है।
53
ससमनतयों के वैतननक कमषचाररयों द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा: - (1) कोई भी सलमनि
ककसी भी व्यक्ति को, बबना उससे ऐसे प्रारूप में और ऐसे मानक के अनुसार
सुरक्षा प्राप्ि ककए बबना, सेवा की ककसी भी श्रेर्ी में अपने वैिननक अधधकारी या
सेवक के रूप में ननयुति नहीां करेगी, जैसे कक रक्जस्रार सलमनि में सेवा की ऐसी
श्रेर्ी के ललए या सलमनि के उस वगथ के ललए, क्जससे वह सांबांधधि है, िय कर
सकिा है।
(2) कोई भी सलमनि ककसी भी वेिनभोगी अधधकारी या नौकर को सेवा में नहीां रिेगी
यदि वह रक्जस्रार द्वारा ननिेलशि समय के भीिर उस प्रारूप में और ऐसे मानक
के अनुसार सुरक्षा प्रिान नहीां करिा है जो रक्जस्रार उस सेवा की श्रेर्ी के ललए
िय कर सकिा है क्जसमें वह समाज में या समाज के उस वगथ के ललए क्जससे
वह सांबांधधि है, कायथ करिा है।
(3) रक्जस्रार, सामान्य या ककसी ववशेर् आिेश द्वारा, ककसी सलमनि या सलमनि के
वगथ या ककसी सलमनि या सलमनि के वगथ में सेवा की ककसी भी श्रेर्ी को इस
ननयम के प्रावधान से छूट िे सकिा है या ककसी वेिनभोगी अधधकारी या कमथचारी
के सांबांध में छूट िे सकिा है। इस मामले में, प्रपत्र या सुरक्षा के मानक के सांबांध
में इस ननयम के प्रावधान प्रस्िुि ककए जाने चादहए।
सलमनियों के
वैिननक
कमथचाररयों द्वारा
िी जाने वाली
सुरक्षा
54
ससमनत के पदाधिकाररयों के ववरुद्ि अववश्वास प्रस्ताव:-: - (1) ककसी सलमनि के
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापनि, उपसभापनि, के ववरुद्ध अववश्वास प्रस्िाव पर ववचार
करने के ललए सलमनि की ववशेर् बैठक बुलाने की माांग सधचव, कोर्ाध्यक्ष या
सलमनि के अन्य अधधकारी, चाहे ककसी भी पिनाम से बुलाए जाएां, जो उस पि पर
अपने चुनाव के आधार पर पि धारर् करिे हैं, ऐसा प्रपत्र में ककया जाएगा।
इस माांग के सार् होना चादहए; -
सलमनि के
पिाधधकाररयों के
ववरुद्ध अववश्वास
प्रस्िाव:-
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(क) अववश्वास का आधार;
(ि) पेश ककए जाने वाले अववश्वास प्रस्िाव का पाठ;
(ग) उस सलमनि के सिस्यों के नाम जो अववश्वास प्रस्िाव लाएांगे;
(घ) सलमनि के सिस्यों की एक सूची क्जसमें उनके पूरे नाम और पिे को ननदिथष्ट
ककया गया है, जो कफलहाल कमेटी की ककसी भी बैठक में बैठने और मििान करने
के हकिार हैं;
(ङ) कमेटी के सिस्यों के हस्िाक्षर जो मुख्य कायथकारी अधधकारी या सलमनि के
ककसी समकक्ष अधधकारी या ववशेर् कायथकारी मक्जस्रेट या कायथकारी मक्जस्रेट
या केंद्र शालसि प्रिेश के ककसी राजपबत्रि अधधकारी द्वारा ववधधवि सत्यावपि
माांग पर हस्िाक्षर कर रहे हैं।
(2) उप-ननयम (1) में ननदिथष्ट माांग व्यक्तिगि रूप से रक्जस्रार को सौंपी जाएगी।
ऐसी माांग या माांगें प्रत्येक मामले में िो प्रनियों में वविररि की जाएांगी। रक्जस्रार
यह सुननक्श्चि करने पर कक जैसा भी मामला हो, माांग या माांग पर कमेटी के
कम से कम 1/3 सिस्यों द्वारा हस्िाक्षर ककए गए हैं, जो कफलहाल सलमनि की
कमेटी की ककसी भी बैठक में भाग लेने और मििान करने के हकिार हैं; -
(क) दिनाांक और समय के सार् अपने हस्िाक्षर के िहि माांग प्राप्ि करें और स्वीकार
करें।
(ि) कमेटी के सभी सिस्यों, पीठासीन अधधकारी और प्रबांधक या सलमनि का कमथचारी,
क्जसे रक्जस्रार ने सलमनि की कमेटी की बैठकों की लमनट बुक िैयार करने का
ननिेश दिया है, को उस उद्िेश्य के ललए ववशेर् बैठक बुलाने का नोदटस जारी
करेगा, क्जसमें उस बैठक की अध्यक्षिा करने वाले अधधकारी का स्र्ान, िारीि,
समय, नाम और पिनाम ननदिथष्ट ककया जाएगा। अववश्वास का यह नोदटस उस
अधधकारी या अधधकाररयों को भी जारी ककया जाएगा, क्जनके खिलाफ अववश्वास
प्रस्िाव लाया जा रहा है, और सांलग्नक और एजेंर्े के सार् माांग की प्रनि सांलग्न
की जाएगी।
(ग) रक्जस्रार प्रबांधक या ककसी अन्य कमथचारी को बैठक की िारीि, समय और
स्र्ान पर सलमनि की बैठकों की लमनट बुक व्यक्तिगि रूप से पीठासीन
अधधकारी को सौंपने का ननिेश िेगा।
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(घ) रक्जस्रार सभी सांबांधधि व्यक्तियों को नोदटस भेजेगा। हालाांकक, वह उस
अधधकारी या अधधकाररयों को नोदटस भेजेगा या दिलवाएगा क्जसके खिलाफ
ववशेर् िूि या अधधकारी या अधधकाररयों, जैसा भी मामला हो, के माध्यम से
अववश्वास प्रस्िाव लाया जाना प्रस्िाववि है। या उनकी अनुपक्स्र्नि में उनके
या उनके पररवार के ककसी वयस्क सिस्य के ननवास स्र्ान पर नोदटस भेजा
जाएगा। यदि ककसी कारर् से नोदटस की िामील करना सांभव नहीां है, िो इस
सांबांध में अधधकृि व्यक्ति िो गवाहों की उपक्स्र्नि में, ननवास के ककसी भी
ववलशष्ट स्र्ान पर ऐसा नोदटस धचपका िेगा।
(ङ) इस नोदटस की प्रनियाां रक्जस्रार, पीठासीन अधधकारी और सलमनि के नोदटस
बोर्थ पर प्रिलशथि की जाएांगी। रक्जस्रार और पीठासीन अधधकारी के नोदटस
बोर्थ पर नोदटस का ऐसा प्रिशथन इस बाि का ननर्ाथयक प्रमार् होगा कक ऐसा
नोदटस सभी सांबांधधि पक्षों को भेज दिया गया है।
(3) बैठक बुलाने और आयोक्जि करने की प्रकक्रया और कायथवृत्त की ररकॉडर्ंग के
सांबांध में सलमनि के उपननयमों में ककसी बाि के होिे हुए भी, रक्जस्रार, पीठासीन
अधधकारी और प्राधधकृि अधधकारी द्वारा उप-ननयम (2) के िहि अपनाई गई
प्रकक्रया, सलमनि के उपननयमों के प्रावधानों के िहि उधचि प्रकक्रया मानी जाएगी।
यदि रक्जस्रार इसे आवश्यक समझिा है, िो वह सोसायटी के ककसी भी अधधकारी
से उसे कोई भी जानकारी िेने के ललए कहेगा और ऐसे अधधकारी के ललए ऐसी
जानकारी िेना अननवायथ होगा। अधधकारी द्वारा जानकारी िेने में ववफल रहने
पर, रक्जस्रार इसे उस सांबांध में अधधकृि ककसी भी व्यक्ति के माध्यम से प्राप्ि
कर सकिा है। सलमनि के अधधकारी की ओर से इस ववफलिा को धारा 81 की
उप-धारा (1) के िहि अपेक्षक्षि प्रावधानों के गैर-अनुपालन के रूप में माना
जाएगा। हालाांकक, सलमनि के उस अधधकारी के मामले में जो अपने पि के आधार
पर उस पि को धारर् करिा है, प्रबांधन सलमनि के सिस्य सदहि चुनाव को
धारा 79 की उपधारा (1) के िहि प्रावधानों का उल्लांघन और धारा 80 की उपधारा
(1) के िहि रक्जस्रार द्वारा िी गई क्जम्मेिाररयों के पालन में लापरवाही माना
जाएगा।
(4) बैठक का समय प्राधधकृि अधधकारी के कायाथलय समय के बीच होगा। बैठक या
िो सलमनि के कायाथलय में या ककसी अन्य स्र्ान पर आयोक्जि की जाएगी, जो
जहाां िक सांभव हो, सावथजननक स्र्ान या रक्जस्रार द्वारा ननदिथष्ट कोई अन्य
स्र्ान हो।
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(5) अववश्वास प्रस्िाव या अववश्वास प्रस्िाव के अलावा कोई अन्य ववर्य एजेंर्े में
नहीां रिा जाएगा।
(6) रक्जस्रार या बैठक की अध्यक्षिा करने के ललए अधधकृि अधधकारी,
(क) बैठक शुरू होने की घोर्र्ा करेगा या घोर्र्ा करवाएगा,
(ि) समेटी के अधधकारी से कमेटी की बैठकों की लमनट बुक अपने कब्जे में ले
लेगा। हालााँकक, कुछ कारर्ों से, यदि उसके ललए बैठक शुरू होने पर सलमनि
की कमेटी की बैठकों की लमनट बुक को अपने कब्जे में लेना सांभव नहीां है,
िो वह अपने कायाथलय में उस उद्िेश्य के ललए रिे गए रक्जस्टर में कायथवाही
िजथ करेगा। रक्जस्रार के कायाथलय में रिी गई लमनट बुक में िजथ बैठक के
लमनट का पाठ सलमनि की लमनट बुक में शालमल ककया जाएगा।
(ग) बैठक के प्रारांभ में उपक्स्र्ि कमेटी के सिस्यों की निधर्, समय, स्र्ान, नाम,
सलमनि की लमनट बुक में या उसके द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपने हार् से
और उपक्स्र्ि कमेटी के सभी सिस्यों से इस पर हस्िाक्षर करायें और ऐसा
करना उनके ललये अननवायथ होगा। लमनट बुक पर सिस्यों के हस्िाक्षर उनकी
उपक्स्र्नि का ठोस प्रमार् होंगे।
(घ) उस व्यक्ति या उसकी सहायिा के ललए ननयुति व्यक्तियों, सलमनि के उस
अधधकारी क्जसने लमनट बुक िैयार की है, क्जस अधधकारी या अधधकाररयों के
खिलाफ अववश्वास प्रस्िाव लाया गया है, सलमनि के सिस्य जो कफलहाल
सलमनि की ककसी भी बैठक में बैठने और मििान करने के हकिार हैं, जो
बैठक के प्रारांभ में उपक्स्र्ि होिे हैं और कानून व्यवस्र्ा बनाए रिने के ललए
बुलाए जाने पर पुललस अधधकारी या अधधकारी के अलावा, ककसी अन्य व्यक्ति
को बैठक स्र्ल में प्रवेश करने की अनुमनि नहीां िी जाएगी।
(ङ) बैठक की कायथवाही को ररकॉर्थ करना या िजथ कराना और उसके बाि उन
सिस्यों को अनुमनि िेना जो कायथवाही पर हस्िाक्षर करना चाहिे हैं। लमनट
बुक पर सिस्यों के हस्िाक्षर उनकी उपक्स्र्नि का ननर्ाथयक प्रमार् होंगे।
(च) एजेंर्े में शालमल ववर्य के अलावा ककसी अन्य ववर्य पर चचाथ की अनुमनि
न िें।
(छ) ननम्नललखिि पररक्स्र्नियों में प्रस्िाव या प्रस्िावों को अस्वीकृि घोवर्ि
कर िेगा और कारर् सदहि उस आशय का नोट लमनट बुक में ले लेगा;
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(i) यदि कमेटी का कोई सिस्य उपक्स्र्ि नहीां है;
(ii) कमेटी का कोई भी सिस्य, जो उपक्स्र्ि है, माांग पर हस्िाक्षर करने से
इनकार नहीां करिा है;
(iii) 2/3 सिस्य बैठक के प्रारांभ में उपक्स्र्ि नहीां हैं, 2/3 भाग, यदि कोई हो, को
अगली उच्च सांख्या में पूर्ांककि ककया जाएगा।
(ज) (i) अववश्वास प्रस्िाव के पाठ और आधार को पढ़ें या पढ़वाएां और ककसी भी
सिस्य को, क्जसने प्रस्िाव पर हस्िाक्षर ककए हैं, प्रस्िाव को आगे बढ़ाने
और प्रस्िाव के समर्थन में बोलने की अनुमनि िें।
(ii) क्जस सिस्य के ववरुद्ध अववश्वास प्रस्िाव लाया गया है उसे या उसकी ओर
से ककसी अन्य सिस्य को बचाव करने की अनुमनि िें।
(iii) प्रस्िाव को मििान के ललए रिें और धारा 67 की उपधारा (1) में ननधाथररि
अनुसार पररर्ाम घोवर्ि करें।
(झ) पीठासीन अधधकारी अववश्वास प्रस्िाव के गुर्-िोर् या अन्यर्ा के आधार पर
न िो बोलेगा और न ही कोई ननर्थय िेगा।
(ञ) सलमनि के पक्ष में प्रपत्र एल में प्रमार् पत्र जारी करें।
55
पहली आम बैठक: - (1) ककसी सलमनि के पांजीकरर् की िारीि से िीन महीने के
भीिर, उसका मुख्य प्रविथक, उन सभी व्यक्तियों की पहली आम बैठक बुलाएगा जो
सलमनि के पांजीकरर् के ललए आवेिन में शालमल हुए र्े। जहाां मुख्य प्रविथक
उपरोतिानुसार बैठक बुलाने में ववफल रहिा है, वहाां रक्जस्रार द्वारा इस सांबांध में
अधधकृि ककसी व्यक्ति द्वारा बैठक बुलाई जाएगी।
(2) पहली आम बैठक में, ननम्नललखिि काम ककया जाएगा; —
(क) बैठक के ललए अध्यक्ष का चुनाव;
(ि) नए सिस्यों का प्रवेश;
(ग) िािों का वववरर् प्राप्ि करना और बैठक से 14 दिन पहले िक प्रविथक द्वारा
ककए गए सभी लेनिेन की ररपोटथ करना;
पहली आम बैठक
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(घ) उपननयमों के िहि ननयलमि चुनाव होने िक एक अनांनिम सलमनि का गठन।
अनांनिम कमेटी के पास उपननयमों के अनुसार चुनी गई कमेटी के समान शक्तियाां
और कायथ होंगे;
(ङ) वह सीमा िय करना क्जस िक धनरालश उधार ली जा सकिी है;
(च) कोई अन्य मामला क्जसका उपननयमों में ववशेर् रूप से उल्लेि ककया गया है।
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सामान्य बैठकें: - (1) पहली सामान्य बैठक को छोडकर ककसी सलमनि की सभी सामान्य
बैठकें सधचव या कमेटी द्वारा अधधकृि ककसी अन्य अधधकारी द्वारा रक्जस्रार को
सूधचि करिे हुए बुलाई जाएांगी, जो ऐसी बैठकों में भाग ले सकिा है या ककसी व्यक्ति
को उनकी ओर से ऐसी बैठकों में भाग लेने के ललए अधधकृि कर सकिा है। सलमनि
के अध्यक्ष/अध्यक्ष या उनकी अनुपक्स्र्नि में उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष या, िोनों की
अनुपक्स्र्नि में, बैठक में उपक्स्र्ि सिस्यों द्वारा चुना गया सिस्य बैठक की
अध्यक्षिा करेगा जब िक कक उपननयम यह ननदिथष्ट न करें कक सभा का अध्यक्ष
सभा द्वारा चुना जािा है।
(2) कोई भी सामान्य बैठक िब िक आयोक्जि या आगे नहीां बढ़ाई जाएगी जब िक
कक उपननयमों में ननदिथष्ट कोरम बनाने के ललए आवश्यक सिस्यों की सांख्या
मौजूि न हो।
(3) सधचव/प्रबांधक या बैठक बुलाने वाला कोई अन्य अधधकारी बैठक बुलाने की सूचना
और बैठक के एजेंर्े को पढ़ेगा और कफर ववर्यों पर उसी क्रम में ववचार ककया
जाएगा क्जस क्रम में उनका उल्लेि एजेंर्े में ककया गया है, जब िक कक उपक्स्र्ि
सिस्य अध्यक्ष की अनुमनि से क्रम बिलने पर सहमि न हों। जब िक कक
ववननयम, इन ननयमों और उपननयमों में अन्यर्ा ननदिथष्ट न ककया गया हो,
प्रस्िाव उपक्स्र्ि सिस्यों के बहुमि द्वारा पाररि ककए जाएांगे। अध्यक्ष के पास
ननर्ाथयक मि होगा।
(4) जब ककसी प्रस्िाव पर सिस्य ववभाक्जि हों िो कोई भी सिस्य मििान की माांग
कर सकिा है। जब मििान की माांग की जािी है, िो अध्यक्ष प्रस्िाव को मििान
के ललए रिेंगे।
(5) मििान हार् उठाकर या मिपत्र द्वारा ककया जा सकिा है जैसा कक बैठक में
उपक्स्र्ि सिस्यों द्वारा ननर्थय ललया जा सकिा है, जब िक कक उपननयमों में
कुछ और ननदिथष्ट न हो।
सामान्य बैठकें
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(6) जब मििान मिपत्र द्वारा होना हो िो अध्क्ष मिपत्र जारी करने और मिों की
धगनिी के ललए आवश्यक किम उठाएांगे।
(7) मििान के पररर्ाम की घोर्र्ा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।
(8) यदि एजेंर्े में सभी कायथ उस िारीि को नहीां ककए जा सकिे हैं क्जस दिन आम
बैठक आयोक्जि की जािी है, िो बैठक को बैठक की िारीि से िीस दिनों के
भीिर ककसी अन्य उपयुति िारीि के ललए स्र्धगि ककया जा सकिा है जैसा
कक बैठक में उपक्स्र्ि सिस्यों द्वारा ननर्थय ललया जा सकिा है।
(9) एजेंर्े में शेर् ववर्य या ववर्यों पर स्र्धगि बैठक में ववचार ककया जाएगा।
(10) यदि सामान्य बैठक कोरम के अभाव में आयोक्जि नहीां की जा सकिी है, िो
उसे उसी दिन आधे घांटे के ललए स्र्धगि कर दिया जाएगा जैसा कक बैठक बुलाने
के नोदटस में ननदिथष्ट ककया गया है और ऐसी स्र्धगि बैठक में मूल बैठक के
एजेंर्े पर कायथ ककया जाएगा, चाहे कोरम हो या नहीां।
(11) सलमनि के ककसी सिस्य के ननष्कासन, सलमनि के ककसी सिस्य को हटाने या
उपननयमों में सांशोधन के सांबांध में कोई भी प्रस्िाव ककसी भी आम बैठक में नहीां
लाया जाएगा, जब िक कक ववननयमन के प्रावधानों, इन ननयमों और सलमनि के
उपननयमों के अनुसार उधचि सूचना न िी जाए।
(12) यदि ककसी सलमनि की वावर्थक आम बैठक धारा 75 के प्रावधानों के अनुसार नहीां
बुलाई जािी है या यदि ककसी सलमनि का अध्यक्ष या कमेटी का बहुमि धारा 76
के प्रावधानों के अनुसार ववशेर् आम बैठक बुलाने में ववफल रहिा है, िो रक्जस्रार
अपने अधीनस्र् ककसी भी व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, वावर्थक आम बैठक
या ववशेर् आम बैठक बुलाने के ललए अधधकृि कर सकिा है, और ऐसे अधधकारी
या व्यक्ति इसके उपननयमों के िहि के पास ऐसी वावर्थक या ववशेर् आम बैठक
बुलाने के ललए अधधकृि सलमनि के अधधकारी की सभी शक्तियाां और कायथ होंगे।
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बही खाते (बैलेंस शीट) सदहत खातों आदद का वावर्षक वववरण: - : - प्रत्येक सहकारी
वर्थ की समाक्प्ि के पैंिालीस दिनों के भीिर, या ककसी भी सलमनि या सलमनि के वगथ
के मामले में रक्जस्रार द्वारा ननदिथष्ट ववस्िाररि अवधध के भीिर, प्रत्येक सलमनि की
कमेटी िशाथने वाले िािों का वावर्थक वववरर् िैयार करेगी; —
(1) वपछले सहकारी वर्थ के िौरान प्राक्प्ियाां और सांवविरर्;
बही िािे (बैलेंस
शीट) सदहि िािों
आदि का वावर्थक
वववरर्
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(2) वर्थ के ललए लाभ और हानन िािा; और
(3) वर्थ के अांि में बही िािा।
िािों के ये वववरर् सलमनि के कायाथलय में कायाथलय समय के िौरान ककसी भी
सिस्य द्वारा ननरीक्षर् के ललए िुले रहेंगे और इसकी एक प्रनि, िैयारी की िारीि
से पांद्रह दिनों के भीिर, रक्जस्रार और रक्जस्रार द्वारा ननयुति लेिा परीक्षक, कोई
भी, को उस सलमनि के ऑडर्ट के ललए प्रस्िुि की जाएगी।
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बही खाते और लाभ और हानन खाते के सलए प्रपत्र: -(1) कमेटी द्वारा ककसी सलमनि
की वावर्थक आम बैठक के समक्ष रिी जाने वाली बैलेंस शीट और लाभ और हानन
िािा रक्जस्रार द्वारा ननधाथररि प्रपत्र में होगा।
बशिे कक रक्जस्रार के ललए यह सक्षम होगा कक वह ककसी सलमनि या सलमनि के
वगथ को ऐसे अन्य फॉमथ अपनाने की अनुमनि िे सके जो वह उधचि समझे।
(2) धारा 75 की उपधारा (2) के िहि वावर्थक आम बैठक में प्रस्िुि की जाने वाली
बैलेंस शीट और लाभ और हानन िािे की एक प्रनि और धारा की उपधारा (3) के
िहि सलमनि की ररपोटथ की एक प्रनि 75 को वावर्थक आम बैठक के ललए ननधाथररि
निधर् से कम से कम चौिह दिन पहले सलमनि के नोदटस बोर्थ पर धचपका दिया
जाएगा।
बही िािे शीट
और लाभ और
हानन िािे के
ललए प्रपत्र
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एक कमेटी या एक ववशेर् अधिकारी की ननयुजतत: -
सलमनियों के उपननयमों में ककसी बाि के बावजूि, रक्जस्रार ननम्नललखिि में से एक
कमेटी या एक ववशेर् अधधकारी ननयुति करेगा:
(1) एक सांघीय सलमनि क्जसका दहि हो।
(2) एक सांघीय सलमनि, जो रक्जस्रार की राय में सलमनि के मामलों को प्रशालसि
करने में सक्षम है, क्जसे प्रशासन के अधीन लाने की माांग की गई है।
(3) केंद्र शालसि प्रिेश के सहकाररिा ववभाग के अधधकारी।
(4) लेिा परीक्षक जो प्रमाखर्ि लेिा परीक्षकों के पैनल में हैं और सहकाररिा के
सेवाननवृत्त अधधकारी हैं। राजस्व और न्यानयक ववभाग, जहाां समय-समय पर इस
उद्िेश्य के ललए रक्जस्रार द्वारा अनुमोदिि और िैयार ककए गए पैनल में नाम
शालमल होिे हैं।
एक कमेटी या
एक ववशेर्
अधधकारी की
ननयुक्ति
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(5) सलमनि के एक या अधधक सिस्य, जो कमेटी के सिस्य नहीां हैं क्जसे धारा 80 के
िहि हटा दिया गया है।
(6) रक्जस्रार सलमनि के सिस्यों या ववशेर् अधधकारी को िेय पाररश्रलमक को समाज
की ववत्तीय क्स्र्नि के आधार पर और सलमनि के सिस्यों या ववशेर् अधधकारी
द्वारा ककए गए कायों की प्रकृनि और मात्रा और प्रबांधन के ककसी भी िचथ के
सांिभथ में िय कर सकिा है, जो सलमनि के कोर् से ऐसे समय के भीिर और ऐसे
अांिराल पर िेय होगा जैसा रक्जस्रार िय कर सकिा है, और यदि ऐसे पाररश्रलमक
या व्यय का भुगिान ऐसे समय के भीिर या अांिराल पर नहीां ककया जािा है,
िो रक्जस्रार सलमनि के धन की िेिरेि करने वाले व्यक्ति को प्रशासकों को ऐसे
पाररश्रलमक और व्यय को ककसी भी अन्य भुगिान (भू-राजस्व, भू-राजस्व का कोई
बकाया, या भू-राजस्व के बकाया के रूप में सलमनि से वसूली योग्य कोई रालश
को छोडकर) से पहले भुगिान करने का ननिेश िे सकिा है और वह िब िक
ऐसा करेगा, जब िक रक्जस्रार के आिेशों के पालन के सार् सलमनि के िािे में
जमा धनरालश अनुमनि िेिी है।
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ससमनतयों द्वारा रखे जाने वाले खाते और अन्य बही— (1) प्रत्येक सलमनि
ननम्नललखिि िािे और अन्य बही रिेगी: -
(क) धारा 43 के िहि सिस्यों का एक रक्जस्टर (नामाांककि व्यक्तियों सदहि)।
(ि) शेयरों का एक रक्जस्टर (जहाां शेयरों द्वारा पूांजी जुटाई जािी है)।
(ग) डर्बेंचर का एक रक्जस्टर (जहाां पूांजी डर्बेंचर द्वारा जुटाई जािी है)।
(घ) धारा 51 के िहि की गई घोर्र्ा का एक रक्जस्टर।
(ङ) एक शेयर राांसफर रक्जस्टर (जहाां शेयरों द्वारा पूांजी जुटाई जािी है)।
(च) एक डर्बेंचर राांसफर रक्जस्टर (जहाां डर्बेंचर द्वारा पूांजी जुटाई जािी है)।
(छ) नकि िािा/कैश बुक।
(ज) जनरल लेजर.
(झ) र्ेर् स्टॉक रक्जस्टर।
(ञ) स्टॉक रक्जस्टर।
सलमनियों द्वारा
रिे जाने वाले
िािे और अन्य
बही
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(ट) सिस्य ऋर् रक्जस्टर।
(ठ) जमा िािा।
(र्) ब्याज िािा।
(ढ) व्यय िािा।
(र्) बैंक िािा।
(ि) रसीि बुक।
(र्) सिस्यों की ऋर् पात्रिा और ऋर्ग्रस्ििा का रक्जस्टर।
(ध) उधार का िािा।
(न) वाउचर फाइल।
(प) अचल सांपवत्त का रक्जस्टर।
(फ) सस्पेंस अकाउांट रक्जस्टर।
(ब) आरक्षक्षि ननधध रक्जस्टर
(भ) लमनट्स बुक, सामान्य बैठकों और सलमनियों की कायथवाही की ररकॉडर्ंग।
(म) ऐसे अन्य िािे और पुस्िकें जो समय-समय पर रक्जस्रार द्वारा ननदिथष्ट की
जा सकिी हैं।
(2) इसके अलावा, ननम्नललखिि िािों का रिरिाव एक वविरर्कारी और उत्पािक
सलमनि द्वारा, क्रेडर्ट शािाओां के सार् या उसके बबना ककया जाएगा: -
(क) सिस्यों द्वारा की गई िरीिारी पर बोनस का रक्जस्टर।
(ि) माल बही क्जसमें स्टॉक ककए गए और बेचे गए माल का वगीकरर् होिा है।
(ग) वस्िुओां की िैननक िरीि को िशाथने वाली िरीि पुस्िक।
(घ) बबक्री धचट।
(ङ) िैननक बबक्री पुस्िक।
(च) सिस्यों द्वारा की गई िरीि का रक्जस्टर।
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खातों और बदहयों को सलखने का ननदेश देने की रजजस्रार की शजतत: — रक्जस्रार
ललखिि आिेश द्वारा ककसी भी सलमनि को ननयम 6 के िहि रिे जाने वाले ककसी
भी या सभी िािों और बही को ऐसी िारीि िक, ऐसे रूप में और ऐसे समय के
भीिर, जैसा वह ननिेश िे ललिने का ननिेश िे सकिा है। ककसी सलमनि द्वारा ऐसा
करने में ववफलिा के मामले में, रक्जस्रार िािों और बही को ललिने के ललए अपने
अधीनस्र् एक अधधकारी को ननयुति कर सकिा है। ऐसे मामलों में, रक्जस्रार यह
ननधाथररि करने में सक्षम होगा कक वह कायथ में लगने वाले समय और इसे करने के
ललए ननयुति अधधकारी की पररलक्ब्धयों के सांिभथ में, सलमनि द्वारा लगाए जाने वाले
शुल्क िय कर सके।
िािों और बदहयों
को ललिने का
ननिेश िेने की
रक्जस्रार की
शक्ति
अध् याय VIII
ऑडडट, पूछताछ, ननरीक्षण और पयषवेक्षण
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ऑडडटसष की ननयुजतत और लेखा परीक्षा (ऑडडट) करने की प्रकिया:- (1) सलमनियों
के िािों की लेिा परीक्षा ववभागीय लेिा परीक्षकों द्वारा या समय-समय पर
रक्जस्रार द्वारा ननयुति प्रमाखर्ि लेिा परीक्षकों द्वारा ऐसे ननयमों और शिों पर
ककया जाएगा क्जन् हें वह उधचि समझें:
रक्जस् रार द्वारा अधधसूधचि कोई भी सलमनि या सलमनियों का वगथ अपने िािों
की लेिा परीक्षा रक्जस् रार द्वारा गदठि प्रमाखर्ि ऑडर्टसथ के पैनल में से चुने
गए लेिा परीक्षक द्वारा करा सकिा है और उसके द्वारा आधधकाररक राजपत्र में
प्रकालशि ककया जा सकिा है।
स् पष् टीकरर् 1 : इस अध् याय के प्रयोजनों के ललए, लेिा परीक्षा में वावर्थक या
आवधधक लेिा परीक्षा, ननरांिर या समविी लेिा परीक्षा, टेस् ट लेिा परीक्षा, पुनः
लेिा परीक्षा और ववशेर् लेिा परीक्षा शालमल होंगे।
स् पष् टीकरर् 2 : इस ननयम के प्रयोजन के ललए, "एक प्रमाखर्ि लेिा परीक्षक" में
शालमल हैं -
(क) चाटथर्थ अकाउांटेंट्स अधधननयम, 1949 के िहि एक चाटथर्थ अकाउांटेंट;
लेिा परीक्षकों की
ननयुक्ति और लेिा
परीक्षा कराने की
प्रकक्रया
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(ि) ऐसा व्यक्ति क्जसके पास सहकारी िािों में सरकारी डर्प्लोमा या सहकाररिा
और अकाउांटेंसी (लेिा ववधध) में सरकारी डर्प्लोमा है;
या
(ग) एक व्यक्ति क्जसने प्रशासन के सहकारी ववभाग में एक लेिा परीक्षक के रूप
में कायथ ककया है, और क्जसका नाम रक्जस्रार द्वारा हर िीन साल में कम से
कम एक बार आधधकाररक राजपत्र में उसके द्वारा बनाए और प्रकालशि प्रमाखर्ि
लेिा परीक्षकों के पैनल में शालमल ककया गया है।
(2) धारा 84 के िहि लेिा परीक्षा सभी मामलों में वपछली लेिा परीक्षा के बाि से
की जाएगी और लेिा परीक्षा से िुरांि पहले सहकारी वर्थ की आखिरी िारीि
िक या जहाां रक्जस् रार ककसी ववलशष् ट सलमनि या सलमनियों के वगथ के मामले
में ननिेश िेगा, वहाां रक्जस् रार द्वारा ननदिथष् ट अन् य िारीि िक की जाएगी।
(3) लेिा परीक्षक सलमनि और रक्जस् रार को रक्जस् रार द्वारा ननदिथष् ट प्रपत्र में,
उसके द्वारा जाांचे गए िािों पर, और बैलेंस शीट और लाभ एवां हानन िािे पर
उत ि िारीि और उस अवधध के ललए क्जसमें िािों की लेिा परीक्षा की गई
है, एक लेिा परीक्षा ज्ञापन प्रस् िुि करेगा और यह बिाएगा कक त या उसकी
राय में और उसकी सवोत् िम जानकारी के अनुसार और उन् हें दिए गए
स् पष् टीकरर् के अनुसार, उत ि िािे ववननयम द्वारा अपेक्षक्षि िरीके से सभी
जानकारी िेिे हैं और सही एवां ननष् पक्ष िस् वीर प्रस् िुि करिे हैं: ;—
(क). बैलेंस शीट के मामले में, ववत्त वर्थ के अांि में या ककसी अन्य बाि की
िारीि िक सलमनि के मामलों की क्स्र्नि के िािे बनाए जािे हैं और उसके
द्वारा जाांच की जािी है, और
(ि) लाभ और हानन िािे के मामले में, ववत् ि वर्थ या लेिा परीक्षा द्वारा
कवर की गई अवधध के ललए लाभ या हानन, जैसा भी मामला हो।
(4) लेिा परीक्षा ज्ञापन में कहा जाएगा; -
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(क) तया लेिा परीक्षक ने सभी जानकारी और स्पष्टीकरर् प्राप्ि कर ललए र्े जो
उसकी सवोत्तम जानकारी और ववश्वास के अनुसार उसकी लेिा परीक्षा के
उद्िेश्य के ललए आवश्यक र्े;
(ि) प्रत्येक सलमनि, सलमनि के ववननयमों, ननयमों और उपननयमों के अनुसार
आवश्यक िािे और ररकॉर्थ रििी है।
(ग) तया उसके द्वारा जाांच की गई बैलेंस शीट और लाभ एवां हानन िािा सलमनि
की लेिा पुस्िकों और ररटनथ के सार् मेल िािे हैं।
(5) जहाां उप-ननयम (4) में सांिलभथि ककसी भी मामले का उत्तर नकारात्मक या
योग्यिा के सार् दिया जािा है, लेिा परीक्षा ज्ञापन उत्तर के कारर्ों को
ननदिथष्ट करेगा।
(6) लेिा परीक्षा ज्ञापन में पूर्थ वववरर् के सार् अनुसूधचयाां भी शालमल होंगी;—
(क) सभी लेनिेन जो ववननयमन के प्रावधानों, इन ननयमों या सलमनि के उपननयमों
के ववपरीि प्रिीि होिे हैं;
(ि) वो सभी धनरालश जो बिाई जानी चादहए र्ीां लेककन सलमनि द्वारा ध्यान में
नहीां लाई गईं;
(ग) व्यय में या सलमनि को िेय धन की वसूली में कोई प्रमुि गलिी या
अननयलमििा;
(घ) सलमनि से सांबांधधि कोई भी धन या सांपवत्त जो लेिा परीक्षक को िराब या
सांदिग्ध ऋर् प्रिीि होिी है; और
(ङ) इस सांबांध में रक्जस्रार द्वारा ननदिथष्ट कोई अन्य मामले।
(7) लेिा परीक्षक द्वारा िैयार ककए गए लेिा परीक्षा ज्ञापन का साराांश एक
सामान्य बैठक में पढ़ा जाएगा। लेिा परीक्षा ज्ञापन इसके सार्-सार् सलमनि
के ककसी भी सिस्य द्वारा ननरीक्षर् करने के ललए हमेशा उपलब् ध रहेगा।
हालाांकक, रक्जस्रार यह ननिेश िे सकिा है कक ऑडर्ट ज्ञापन का कोई भी भाग,
जो उसे आपवत्तजनक प्रकृनि का प्रिीि होिा है या िथ्यों द्वारा उधचि नहीां है,
उसे हटा दिया जाएगा और इस प्रकार हटाया गया भाग लेिा परीक्षा ज्ञापन
का दहस्सा नहीां रहेगा।
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(8) रक्जस्रार समय-समय पर उस प्रपत्र या प्रपत्रों का उल्लेि कर सकिा है, क्जसमें
सलमनि द्वारा लेिा परीक्षा के ललए िािों और सूचनाओां के वववरर् िैयार
ककए जाएांगे।
(9) रक्जस्रार के पास सलमनि को अन्य वववरर्, कायथक्रम िैयार करने और प्रस्िुि
करने के ललए ननिेश और आिेश जारी करने और ऑडर्ट के सांचालन और
समापन के ललए आवश्यक ककसी भी वववरर् को माांगने की शक्तियाां होंगी।
(10) अपनी वैधाननक लेिा परीक्षा के पूरा होने पर, लेिा परीक्षक उस सलमनि को
एक ऑडर्ट वगीकरर् पत्र िेगा, क्जसके िािों का उसने प्रबांधन की िक्षिा,
ववत्तीय क्स्र्नि और ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रििे हुए समय-समय
पर रक्जस्रार द्वारा जारी ननिेशों के अनुसार ऑडर्ट ककया है।
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ऑडडट शुल क का पैमाना:-
(1) प्रत्येक सहकारी सलमनि को वावर्थक लेिा परीक्षा प्रमार् पत्र प्राप्ि होने के िीन
महीने के भीिर प्रशासन को ऑडर्ट शुल्क का भुगिान उस सहकारी वर्थ के
ललए, क्जससे लेिा परीक्षा सांबांधधि है, अांनिम दिन की कायथशील पूांजी पर या
वर्थ के िौरान कुल बबक्री या वर्थ के िौरान कुल सकल आय के आधार पर,
जैसा भी मामला हो और जैसा कक नीचे दििाया गया है, करना होगा।
(क) कायथशील पूांजी पर क्रेडर्ट सलमनियाां और बैंक।
(ि) आवासीय सलमनियाां : - लेिा परीक्षा वाले वर्थ के िौरान जारी ककए गए
और वसूल ककए गए ऋर्ों की कुल रालश पर।
(ग) क्रेडर्ट और गैर-क्रेडर्ट गनिववधधयों वाली सलमनियाां : - कायथशील पूांजी पर
या माल की बबक्री से होने वाली आय पर, जो भी अधधक हो।
(घ) वस्िुओां का व्यापार करने वाली सलमनियाां (जूट सलमनि को छोडकर):-
बबक्री से प्राप् ि आय पर।
(ङ) जूट सहकारी सलमनियाां: स् वामी के रूप में बेची गई जूट की आय पर और
सार् ही एजेंट के रूप में बेची गई वस्िुओां पर प्राप्ि कमीशन पर।
(च) पररवहन सलमनियाां: ककराये के िौर पर ललया गया शुल्क और वस्िुओां
की बबक्री से प्राप्ि आय पर।
लेिा परीक्षा शुल्कों
का पैमाना
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(छ) अन् य सलमनियाां : सकल आय पर।
लेिा परीक्षा शुल्क की गर्ना 5 लाि रुपए िक की अधधकिम कायथशील पूांजी,
बबक्री या सकल आय की मात्रा पर, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक सौ रुपए पर
30 पैसे की िर से की जाएगी, और इसके बाि प्रत् येक अगले एक सौ रुपए या
उसके दहस् से के ललए 20 पैसे की िर से गर्ना की जाएगी। बैंक को छोडकर
ककसी सलमनि द्वारा िेय अधधकिम लेिा परीक्षा शुल् क 3,000 रुपए से ज्यािा
नहीां होना चादहए। बैंक के ललए लेिा परीक्षा शुल् क 2,00,000 रुपए और ववपर्न
या अन् य फेर्रेशन के ललए 1,00,000 रुपए से अधधक नहीां होनी चादहए।
पररसमापन के िहि सलमनियों की लेिा परीक्षा के ललए लेिा परीक्षा शुल्क
500 रुपए होगा।
(2) इस ननयम के िहि लगाए जाने वाले सभी शुल्क ववननयमन की धारा 130 में
ननदिथष्ट िरीके से वसूली योग्य होंगे।
(3) प्रशासक, अपने वववेक पर, ककसी ववशेर् सलमनि या ककसी ववशेर् वगथ की सलमनि
द्वारा उप-ननयम (1) के िहि िेय शुल्क के पूरे या ककसी दहस्से को ककसी वर्थ
या अन्य ननदिथष्ट अवधध के ललए माफ कर सकिा है।
(4) कोई भी सलमनि या सलमनियों का समूह क्जसके िािों की लेिा परीक्षा अपने
िचथ पर सहकाररिा ववभाग के ककसी अधधकारी द्वारा ककया जािा है, ऐसी
सलमनि के िािों की लेिा परीक्षा करने के ललए लेिा परीक्षा शुल्क के भुगिान
से छूट िी जाएगी।
64
जांच के सलए संघीय ससमनत की मांग: - कोई भी सांघीय सलमनि अपनी सलमनि के
ववधधवि प्रस्िाव द्वारा अधधकृि है, कक वह अपने से सांबद्ध ककसी भी सलमनि के
सांबांध में, क्जसकी जाांच की माांग की गई है, धारा 86 के िहि जाांच करने के ललए
आधार ननधाथररि करिे हुए रक्जस्रार को एक माांग प्रस्िुि कर सकिी है। ऐसी माांग
की एक प्रनि उस सलमनि को िी जाएगी, क्जसके सांबांध में जाांच की माांग की गई
है।
जाांच के ललए सांघीय
सलमनि की माांग
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िारा 93 के तहत दोर्ी प्रवतषकों आदद के णखलाफ क्षनत का आकलन करने की
प्रकिया:- (1) धारा 93 में या ककसी अन्य में सांिलभथि ररपोटथ प्राप्ि होने पर,
रक्जस्रार या उसके द्वारा अधधकृि कोई अन्य व्यक्ति अगर आवश् यक समझिा
है िो वह उस व् यक्ति के खिलाफ जाांच कर सकिा है, क्जसने एक सलमनि के
धारा 93 के िहि
िोर्ी प्रविथकों आदि
के खिलाफ क्षनि
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सांगठन या प्रबांधन में कोई दहस्सा ललया है या सलमनि के ककसी मृि, भूिपूवथ
या विथमान अधधकारी ने सलमनि के धन या सांपवत्त का िुरुपयोग ककया है या
सलमनि के ककसी धन या सपांवत्त के ललए िेनिार या जवाबिेह है, या सलमनि के
मामले में किाचार या ववश् वासघाि ककया है।
(2) उप-ननयम (1) के िहि आगे की पूछिाछ पूरी होने पर, जहाां आवश्यक हो,
रक्जस्रार या उसके द्वारा अधधकृि व्यक्ति सांबांधधि व्यक्ति या व्यक्तियों को
एक नोदटस जारी करेगा, क्जसमें उसे या उन्हें गलि आवेिन, प्रनिधारर् के
कृत्यों, किाचार या ववश्वासघाि का वववरर् और उसमें शालमल उसके या उनकी
िेनिारी की सीमा का उल् लेि होगा। नोदटस जारी होने की िारीि से 15 दिनों
के भीिर अपने बचाव में बयान िेने के ललए उसे या उन् हें बुलाया जाएगा।
(3) उप-ननयम (2) में ननदिथष्ट बयानों की प्राक्प्ि पर, रक्जस्रार या उसके द्वारा
अधधकृि व्यक्ति आरोप िय करेगा, यदि वह सांिुष्ट है कक व्यक्ति या व्यक्तियों
को उत्तरिायी ठहराने के ललए उधचि आधार है।
(4) आरोप िय होने के बाि सांबांधधि व्यक्ति या व्यक्तियों से बचाव में अपना
बयान िेने और िस्िावेजी या मौखिक साक्ष्य बिाने के ललए कहा जाएगा, क्जसे
वह पेश करना चाहिा है। यदि बाि में आवश्यक समझा जाए िो रक्जस्रार या
उसके द्वारा अधधकृि व्यक्ति अन्य िस्िावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्िुि करने
की अनुमनि िे सकिा है।
(5) इसके बाि रक्जस्रार या उसके द्वारा अधधकृि व्यक्ति सलमनि या सांबांधधि
व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिए गए सबूिों को िजथ करेगा और उनके द्वारा
प्रमाखर्ि ककए गए िस्िावेजों को ररकॉर्थ पर लेगा और उसके बाि िोनों पक्षों
की िलीलें सुनने के ललए एक िारीि िय करेगा।
(6) उप-ननयम (5) के िहि सुनवाई के ललए ननधाथररि दिन पर, रक्जस्रार या उसके
द्वारा अधधकृि व्यक्ति, िलीलें सुनेगा और उसी दिन या सुनवाई पूरी होने की
िारीि से साठ दिनों के भीिर उसके द्वारा िय की गई ककसी भी िारीि पर
अपना अांनिम फैसला सुना सकिा है। इस प्रकार िय की गई िारीि पर,
रक्जस्रार या, जैसा भी मामला हो, उसके द्वारा अधधकृि व्यक्ति अपना अांनिम
आिेश िेगा या िो धन के पुनभुथगिान या उसके द्वारा ननदिथष्ट िर पर ब्याज
के सार् सांपवत्त को सलमनि को वापस करने का आिेश िेगा या सलमनि की
सांपवत्त में िुरुपयोग, प्रनिधारर्, िुराचार या ववश्वासघाि के उल्लांघन के सांबांध में
का आकलन करने
की प्रकक्रया
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मुआवजे के रूप में ऐसी रालश, जो ननधाथररि की जा सकिी है, का योगिान करने
का आिेश िे सकिा है या सलमनि की ओर से प्रस्िुि िावे को अस्वीकार कर
सकिा है।
(7) रक्जस् रार या उसके द्वारा अधधकृि व्यक्ति, इस ननयम के िहि अपने आिेश
में कायथवाही की लागि के भुगिान के ललए या ऐसी लागि के ककसी भी दहस्से
का, क्जसे वह उधचि समझे, भुगिान करने के ललए कह सकिा है।
(8) रक्जस्रार या उसके द्वारा अधधकृि व्यक्ति उप-ननयम (6) के िहि अपने आिेश
की एक प्रनि सांबांधधि पक्ष को उस िारीि से िस दिनों के भीिर प्रस्िुि करेगा,
क्जस दिन वह अपना अांनिम आिेश िेिा है।
66
केंद्र शाससत प्रदेश में संघीय ससमनतयों की देखरेख के सलए िारा 95 के तहत ससमनत
का गठन:-
(1) ववननयमन के िहि पांजीकृि सांघीय सहकारी सलमनियों की िेिरेि के ललए,
प्रशासक ननम्नललखिि िीन व्यक्तियों की एक सलमनि का गठन कर सकिा
है:
(क) प्रशासन के अधधकाररयों में से नामाांककि एक ऐसा व्यक्ति, जो केंद्र शालसि
प्रिेश लक्षद्वीप प्रशासन में ननिेशक स्िर के अधधकारी का पि सांभाल रहा
है या सांभाल चुका है।
(ि) लक्षद्वीप प्रशासन के अधधकाररयों में से एक व्यक्ति को नामाांककि ककया
जा सकिा है, जो इस केंद्र शालसि प्रिेश में ककसी भी सांघीय सलमनि में
वररष्ठ कायथकारी के रूप में ननिेशक का पि सांभाल रहा है या सांभाल चुका
है, और प्रशासक की राय में उसके पास पास कृवर् उत्पािन, प्रसांस्करर्,
ववपर्न, उपभोतिा गनिववधध या सावथजननक वविरर् प्रर्ाली से सांबांधधि
पयाथप्ि ज्ञान और अनुभव है।
(ग) एक व्यक्ति जो कम से कम िो वर्थ की अवधध के ललए सहकाररिा ववभाग
में उप रक्जस्रार या इससे ऊपर के पि पर रहा हो या कम से कम पाांच
वर्थ की अवधध के ललए सहकारी सलमनियों के सहायक रक्जस्रार या इससे
ऊपर के पि पर कायथरि रहा हो।
(2) (क) उपननयम (1) के िांर् (क) के िहि नालमि व्यक्ति सलमनि का अध्यक्ष
होगा,
केंद्र शालसि प्रिेश
में सांघीय सलमनियों
की िेिरेि के ललए
धारा 95 के िहि
सलमनि का गठन
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(ि) उप-ननयम (1) के िहि नामाांककि व्यक्ति अधधकिम िीन वर्थ की अवधध िक
या प्रशासक द्वारा ननदिथष् ट आिेश िक के ललए पि पर बना रहेगा:
बशिे इस प्रकार नामाांककि व्यक्ति कायथकाल की समाक्प्ि पर पुननाथमाांकन के
ललए पात्र होंगे।
(3) सलमनि इसके ललए ननयम बना सकिी है
(क) इसकी आांिररक कायथप्रर्ाली: और
(ि) इसके कायथ को पूरा करने के ललए आवश्यक कोई अन्य मामला।
(4) सलमनि अपना कायथ सहकाररिा ववभाग के पयथवेक्षर् और ननयांत्रर् के अधीन
करेगी और प्रशासक द्वारा समय-समय पर दिए गए ननिेशों का पालन करेगी।
अध्याय IX
वववाद
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नामांककत व्यजततयों का बोडष:-
जहाां रक्जस्रार धारा 98 के िहि नामाांककि व्यक्तियों का एक बोर्थ ननयुति करिा
है, वह नामाांककि व्यक्तियों में से एक को बोर्थ का अध्यक्ष ननयुति करेगा। इस
प्रकार ननयुति अध्यक्ष बोर्थ के पास आए वववाि की सुनवाई की िारीि, समय और
स्र्ान िय करेगा और वववाि के ननपटान के सांबांध में आवश्यक पत्राचार करेगा।
नामाांककि व्यक्तियों
का बोर्थ
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नामांककत बोडष के नामांककत व्यजतत की योग्यताएं: - कोई भी व्यक्ति नामाांककि बोर्थ
के नामाांककि सिस्य के रूप में ननयुक्ति के ललए पात्र नहीां होगा, जब िक कक वह-
(1) जूननयर लसववल जज से कम रैंक का न्यानयक पि धारर् नहीां कर रहा या
कर चुका है; या
(2) कम से कम िस वर्थ िक अधधवतिा या वकील के रूप में काम ककया हो;
या
(3) भारि में ववधध द्वारा स्र्ावपि ववश्वववद्यालय से कानून की डर्ग्री रििा
है; और
(4) सहकारी सलमनियों के सहायक रक्जस्रार या इसके समकक्ष पि पर कम से
कम पाांच साल िक काम ककया हो, या
(5) सहकारी सलमनियों के उप रक्जस्रार के रूप में काम ककया है,
नामाांककि बोर्थ के
नामाांककि व्यक्ति
की योग्यिाएां
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(6) कोई भी व्यक्ति पैंसठ वर्थ की आयु प्राप्ि करने के बाि नामाांककि बोर्थ के
नामाांककि बोर्थ का पि धारर् नहीां करेगा या पि पर बना नहीां रहेगा।
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वववाद का संदभष: (1) ववननयमन की धारा 96 के िहि ककसी भी वववाि का रक्जस्रार
को सांिभथ प्रपत्र एम में ललखिि रूप में दिया जाएगा।
(2) ककसी भी वववाि के मामले में पररसीमा अवधध की गर्ना करिे समय, जून,
जुलाई, अगस्ि और लसिांबर के सभी या ककसी भी महीने को बाहर रिा जाएगा।
(3) जहाां भी आवश्यक हो, रक्जस्रार वववाि को सांिलभथि करने वाले पक्ष से कायथवाही
को आगे बढ़ाने से पहले सांबांधधि ररकॉर्थ की एक प्रमाखर्ि प्रनि, क्जस पर वववाि
आधाररि है और ऐसे अन्य बयान या ररकॉर्थ प्रस्िुि करने की आवश्यकिा हो
सकिी है, जो उसके ललए आवश्यक हो सकिे हैं, ऐसे िस्िावेज प्रस्िुि करने
को कह सकिा है।
वववाि का सांिभथ
70
सुनवाई की प्रकिया और फैसला: -
(1) ननर्थय लेने वाला प्राधधकारी भाग लेने वाले पक्षों और गवाहों के साक्ष्यों और
इस प्रकार िजथ ककए गए साक्ष्यों पर और िोनों पक्षों द्वारा प्रस्िुि ककए गए
ककसी भी िस्िावेजी साक्ष्य पर ववचार करने पर अांग्रेजी या क्षेत्रीय भार्ा में एक
सांक्षक्षप्ि नोट ररकॉर्थ करेगा। इसके बारे में फैसला न्याय, जाांच और वववेक के
अनुसार दिया जाएगा और इसे ललखिि रूप में प्रस्िुि ककया जाएगा। ऐसा
ननर्थय या िो िुरांि या आने वाली ककसी िारीि पर िुली अिालि में दिया
जाएगा, क्जसकी सांबांधधि पक्षों को उधचि सूचना िी जाएगी।
(2) यदि ववधधवि िलब या उपक्स्र्ि होने के ललए सूधचि ककया गया कोई भी पक्ष
उपक्स्र्ि होने में ववफल रहिा है, िो वववाि का ननर्थय लसववल प्रकक्रया सांदहिा,
1908 के आिेश 9 के प्रासांधगक प्रावधानों के अनुसार ककया जा सकिा है।
(3) जहाां ननर्ाथयक प्राधधकारी नामाांककि व्यक्तियों का एक बोर्थ है क्जसमें िो
नामाांककि व्यक्तियों का बोर्थ शालमल है और यदि ननर्थय के सांबांध में उनकी
राय लभन्न होिी है, िो ननर्थय प्राधधकारी अपनी असहमनि के नोट्स के सार्
मामले को रक्जस्रार को वापस कर िेगा और उसके बाि वववाि का ननर्थय
रक्जस्रार द्वारा स्वयां ककया जा सकिा है या मामले को ननर्थय के ललए िीन
नामाांककि व्यक्तियों के नए बोर्थ को भेजा जा सकिा है।
(4) ननर्थय के बारे में ववलभन्न पक्षों को ननम्न िरीके से सूधचि ककया जाएगा
सुनवाई की प्रकक्रया
और फैसला
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(क) फैसला सुनाना; या
(ि) अगर ककसी पाटी को ननर्थय की निधर् उधचि सूचना नहीां िी गई है और
वह पाटी उस निधर् पर अनुपक्स्र्ि रही है िो उसे पांजीकृि र्ाक से सूधचि
ककया जा सकिा है।
(ग) अगर ककसी पाटी को ननर्थय की निधर् उधचि सूचना िी गई है और वह
पाटी उस निधर् पर अनुपक्स्र्ि रही है िो उसे साधारर् र्ाक से सूधचि
ककया जा सकिा है।
(5) मामले के ननर्थय के बाि, यदि ननर्ाथयक प्राधधकारी एक नामाांककि व्यक्ति या
नामाांककि व्यक्तियों का बोर्थ है िो वह मामले के सभी कागजाि रक्जस्रार को
लौटा िेगा।
71
वववादों पर ननणषय लेने की सारांश प्रकिया : - (1) धारा 99 की उप-धारा (7) के
प्रावधानों के अधीन, ननम्नललखिि वववाि इस ननयम के िहि ननधाथररि साराांश
िरीके से िय ककया जाएगा, यदि वववािकिाथ ऐसा चाहिा है। अर्ाथि: —
(क) वचन पत्र, हुांर्ी, ववननमय बबल या बॉन्र् पर ब्याज सदहि ऋर् की वसूली के
ललए कोई वववाि, जहाां ऐसे साधन के िहि या उप कानूनों के िहि सहमनि
हो;
(ि) एक ननक्श्चि रालश की वसूली के ललए कोई वववाि, ऋर् के रूप में, ब्याज या
ब्याज के बबना, ललखिि अनुबांध के रूप में उत्पन्न, लेककन िांर् या गारांटी के
अलावा;
(ग) बेची गई और वविररि की गई वस्िुओां के मूल्य की वसूली के ललए उत्पन्न
कोई वववाि, जहाां िर, गुर्वत्ता औऱ मात्रा को ललखिि रूप में स्वीकार ककया
गया है;
(घ) आवास सलमनि के ककसी सिस्य द्वारा ककसी ऋर् के पुनभुथगिान, ऋर् पर
ब्याज, भूलम ककराया, स्र्ानीय प्राधधकारी कर, र्ूबिी ननधध, जल शुल्क, ववद्युि
शुल्क, मरम्मि, रिरिाव और रिरिाव शुल्क या सलमनि द्वारा प्रिान की गई
अन्य सेवाओां के ललए शुल्क और इस िरह के बकाये पर भुगिान पर ब्याज
सांबांधी ललखिि समझौिे या उपननयमों या ककरायेिारी ननयमों के िहि ककसी
वववाि में बकाये की वसूली से जुडे मामले.
वववािों पर ननर्थय
लेने की साराांश
प्रकक्रया
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(2) ऐसे मामलों में, वववािकिाथ, सामान्य कर्नों के अनिररति, ननम्नललखिि कर्न
िेंगे कक:-
(क) कक वववािकिाथ का िावा केवल पररसमापन वाली धनरालश की वसूली के ललए
है और इस वववाि में इस ननयम के िायरे से परे ककसी अन्य राहि का िावा
नहीां ककया गया है;
(ि) वववािकिाथ का मानना है कक उसके िावे का कोई वैध या वास्िववक बचाव
नहीां है।
(3) ऐसे मामलों में, प्रनिद्वांद्वी िावे का बचाव करने का हकिार नहीां होगा, और
वववािकिाथ अनुरोध के अनुसार अपने पक्ष में फैसला और रक्जस्रार या न्यायालय
द्वारा िी जाने वाली लागि के ललए ऐसी रालश का हकिार होगा।
(4) (क) नोदटस लमलने के िस दिनों के भीिर प्रनिद्वांद्वी को रक्जस्रार या न्यायालय
से िावे के ललए उपक्स्र्ि होने और बचाव करने की अनुमनि प्राप्ि करने के
ललए कहा जाएगा, िावे का बचाव करने में रुधच रिने वाले प्रनिद्वांद्वी या
ववरोधधयों को रक्जस्रार या न्यायालय जैसा भी मामला हो, के समक्ष आवेिन
करना होगा, एक हलफनामे या बचाव की एक घोर्र्ा द्वारा, उन िथ्यों को
ननधाथररि ककया जाएगा क्जन पर वह भरोसा करिा है और कौन से ववचारर्ीय
मुद्िे उठने की सांभावना है। प्रनिद्वांद्वी को ऐसे आवेिन में अपने िकथ का
समर्थन करने वाले सभी िस्िावेजों का िुलासा करना होगा और जहाां िक
सांभव हो ऐसे िस्िावेजों की प्रनियाां सांलग्न करनी होंगी क्जन्हें वह अपने
दृक्ष्टकोर् से महत्त्वपूर्थ मानिा है। ऐसे आवेिन की एक प्रनि वववािकिाथ को
िी जाएगी और उसे हलफनामे या घोर्र्ा के रूप में प्रत्युत्तर िाखिल करने और
ननर्थय लेने वाले प्राधधकारी के समक्ष ऐसी सामग्री रिने का अधधकार होगा, जो
उसकी राय में उसके िकों का समर्थन करिी हो।
(ि) रक्जस्रार या न्यायालय, हलफनामे और घोर्र्ाओां को पढ़ने और पादटथयों और
उनकी िलीलों को सुनने और उनके भरोसे वाले और प्रस्िुि ककए गए िस्िावेजों
पर ववचार करने के बाि पररक्स्र्नियों को िेििे हुए बबना शिथ या ऐसे ववरोधधयों
को बचाव करने के ललए ननर्थय लेने वाला प्राधधकारी पररक्स्र्नियों और मामले
के िथ्यों के आधार पर यर्ोधचि फैसला पाररि कर सकिा है या अनुमनि िे
सकिा है। रक्जस्रार या बचाव की अनुमनि िेने वाला न्यायालय भी ननिेश िेगा
और ललखिि बयान िाखिल करने के ललए समय सीमा और सुनवाई की िारीि
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िय करेगा। कुछ को राहि की अनुमनि िी जा सकिी है और अन्य पक्षों को
इससे इनकार ककया जा सकिा है। यदि ककसी प्रनिद्वांद्वी को राहि िी जािी
है और उसका अनुपालन नहीां ककया जािा है, िो ननर्ाथयक प्राधधकारी उसके
खिलाफ एक आिेश पाररि कर सकिा है, जैसे कक उसे राहि नहीां िी गई र्ी।
(ग) यदि क्जन शिों पर बचाव के ललए राहि िी गई है, उनका अनुपालन ककसी
प्रनिद्वांद्वी द्वारा नहीां ककया जािा है, िो रक्जस्रार या न्यायालय उसके खिलाफ
एक आिेश पाररि कर सकिा है, जैसे कक उसे राहि नहीां िी गई र्ी।
(घ) रक्जस्रार या न्यायालय योग्य मामले के ललए, ककसी मामले की रक्षा के ललए
राहि के मद्िेनजर आवेिन करने में हुई िेरी को माफ कर सकिा है।
(ङ) ववशेर् पररक्स्र्नियों में, रक्जस्रार या न्यायालय आिेश को रद्ि कर सकिा है,
और आवश्यक होने पर ननष्पािन को रोक सकिा है या रद्ि कर सकिा है,
और प्रनिद्वांद्वी को वववाि में उपक्स्र्ि होने और बचाव करने की अनुमनि िे
सकिा है। ऐसा ननर्थय लेने वाले प्राधधकारी को उधचि लगने की क्स्र्नि में
ककया जािा है। यह ऐसी शिों पर कर सकिा है, जो वह उधचि समझे।
72
सम्मन, नोदटस और सम्मन/नोदटस को तामील करने का तरीका :- (1) ववननयमन
के िहि जारी ककए गए प्रत्येक समन/नोदटस को उस अधधकारी की मुहर, यदि
कोई हो, द्वारा प्रमाखर्ि ककया जाएगा क्जसके द्वारा इसे जारी ककया गया है
और ऐसे अधधकारी या उसके द्वारा इस सांबांध में ललखिि रूप से अधधकृि ककसी
व्यक्ति द्वारा हस्िाक्षर ककए जाएांगे।
इसमें िलब ककए गए व्यक्ति को ननदिथष्ट समय और स्र्ान पर उति अधधकारी के
सामने उपक्स्र्ि होने की आवश्यकिा होगी, और यह ननदिथष्ट करना होगा कक
तया उसकी उपक्स्र्नि साक्ष्य िेने के ललए, या िस्िावेज़ प्रस्िुि करने के ललए
या िोनों उद्िेश्यों के ललए आवश्यक है; और कोई ववशेर् िस्िावेज़, क्जसका
उत्पािन आवश्यक है, सम्मन में उधचि सटीकिा के सार् वखर्थि ककया जाएगा।
(2) ककसी भी व्यक्ति को साक्ष्य िेने के ललए बुलाए बबना िस्िावेज़ पेश करने के
ललए बुलाया जा सकिा है, और ककसी भी व्यक्ति को केवल िस्िावेज़ पेश करने
के ललए बुलाया गया है, िो यदि वह व्यक्तिगि रूप से उपक्स्र्ि होने के बजाय
ऐसे िस्िावेज प्रस्िुि कर िेिा है िो मान ललया जाएगा कक उसने सम्मन का
अनुपालन ककया है।
सम्मन, नोदटस
और सम्मन/नोदटस
को िामील करने
का िरीका
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(3) ककसी भी व्यक्ति पर ववननयमन के िहि समन की िामील ननम्नललखिि में
से ककसी भी िरीके से प्रभाववि हो सकिी है :-
(क) ऐसे व्यक्ति को िेकर या पेश करके; या
(ि) यदि ऐसा व्यक्ति नहीां लमलिा है, िो इसे उसके अांनिम ज्ञाि ननवास स्र्ान
या व्यवसाय पर छोड कर या उसके पररवार के ककसी वयस्क सिस्य
को िेकर या सौंपकर; या
(ग) यदि ऐसे व्यक्ति का पिा रक्जस्रार या अन्य अधधकृि व्यक्ति को पिा हो िो
उसे पांजीकृि र्ाक से भेजकर; या
(घ) यदि उपरोति में से कोई भी साधन उपलब्ध नहीां है, िो इसे उसके अांनिम
ज्ञाि ननवास स्र्ान या व्यवसाय के ककसी ववलशष्ट भाग में सूचना
धचपकाकर
(ङ) यदि पक्ष या गवाह सम्मन या नोदटस लेने से बचिा है या उसे स्वीकार करने
से इनकार करिा है, या पक्ष या गवाह का दठकाना ज्ञाि नहीां है, िो
समन या नोदटस की एक प्रनि पक्ष या गवाह के अांनिम ज्ञाि ननवास
पर धचपकाकर िी जा सकिी है, और यदि ऐसा पिा ज्ञाि नहीां है, िो
सम्मन या नोदटस ग्राम पांचायि के कायाथलय या उस कस्बे या शहर
के नगरपाललका कायाथलय में धचपकाया जा सकिा है जहाां ऐसी पाटी
या गवाह के अांनिम ननवास के बारे में पिा हो या ककसी भी स्र्ानीय
समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा भी ऐसा ककया जा सकिा है।
(4) जहाां सेवा िेने वाला अधधकारी प्रनिवािी को व्यक्तिगि रूप से या उसकी ओर
से ककसी एजेंट या अन्य व्यक्ति को सम्मन की प्रनि िेिा है, िो ऐसे मामलों
में दिए गए मूल सम्मन की पाविी पर उस व्यक्ति के हस्िाक्षर की आवश्यकिा
होगी क्जसे प्रनि इस प्रकार सौंपी गई है।
(5) सेवा िेने वाला अधधकारी उन सभी मामलों में, क्जनमें उप-ननयम (4) के िहि
सम्मन िामील ककया गया है, मूल सम्मन पर ररटनथ भेजेगा क्जसमें समय जब
सम्मन िामील ककया गया और िरीके का उल्लेि होगा, सार् ही सम्मन पाने
वाले व्यक्ति और गवाह का नाम और पिा होगा क्जससे उनकी पहचान जादहर
हो।
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(6) जहाां प्रनिवािी एक सावथजननक अधधकारी है या स्र्ानीय प्राधधकारी का कमथचारी
है, िो सम्मन जारी करने वाला अधधकारी, यदि ऐसा प्रिीि होिा है कक साराांश
सबसे सुववधाजनक िरीके से दिया जा सकिा है, िो इसे सेवा या प्रनिवािी के
ललए पाविी के ललए पूवथ-भुगिान के सार् पांजीकृि र्ाक से उस कायाथलय के
प्रमुि को भेज सकिा है, क्जसमें वह कायथरि है। इसमें प्रनिवािी द्वारा रिी
जाने वाली एक प्रनि भी होगी।
73
िारा 100 के अंतगषत कुकष की गई संपवत्त की असभरक्षा की प्रकिया :- (1) जहाां कुकथ
की जाने वाली सांपवत्त िेनिार के कब्जे में कृवर् उपज के अलावा चल सांपवत्त है,
कुकी वास्िववक जब्िी द्वारा की जाएगी और कुकी करने वाला अधधकारी सांपवत्त
को अपने कब्जे में या अपने ककसी सहयोगी के कब्जे में या अधीनस्र्ों, या
ररसीवर के, यदि ककसी को उप-ननयम (2) के िहि ननयुति ककया गया है, उसके
कब्जे में रिेगा और वह उसकी उधचि अलभरक्षा के ललए क्जम्मेिार होगा:
बशिे कक जब्ि की गई सांपवत्त के शीघ्र और प्राकृनिक क्षय की सांभावना हो, या
जब इसे कब्जे में रिने का िचथ इसके मूल्य से अधधक होने की सांभावना हो, िो
कुकी करने वाला अधधकारी इसे िुरांि बेच सकिा है।
(2) जब धारा 100 के िहि सशिथ कुकी का आिेश िेने वाले अधधकारी को यह
उधचि और सुववधाजनक लगिा है, िो वह उस धारा के िहि कुकथ की गई चल
सांपवत्त की ननगरानी के ललए एक ररसीवर ननयुति कर सकिा है और उसके
किथव्य और िानयत्व लसववल प्रकक्रया सांदहिा, 1908 की पहली अनसूची के आिेश
एतसएल के िहि ननयुति ररसीवर के समान होंगे।
(3) (क) कुकथ की जाने वाली सांपवत्त अचल होने की क्स्र्नि में, कुकी एक आिेश
द्वारा की जाएगी जो िेनिार को ककसी भी िरह से सांपवत्त को स्र्ानाांिररि
करने या वसूली करने से रोकिी है और सभी व्यक्तियों को ऐसे हस्िाांिरर्
या वसूली से कोई लाभ लेने से रोकिी है।
(ि) आिेश को ऐसी सांपवत्त पर या उसके आस-पास ककसी स्र्ान पर ढोल बजाकर
या अन्य पारांपररक िरीके से घोवर्ि ककया जाएगा, और आिेश की एक प्रनि
सांपवत्त के एक ववलशष्ट भाग और ग्राम पांचायि के एक ववलशष्ट भाग पर,
जहाां सांपवत्त पर प्रशासन को राजस्व दिया जािा है, क्जले के कलेतटर के
कायाथलय में और उप कलेतटर या ककसी अन्य राजस्व अधधकारी के कायाथलय
में भी क्जसके अधधकार क्षेत्र में सांपवत्त क्स्र्ि है, आिेश चस्पा ककया जाएगा।
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ननष्पादन कायषवाही के दौरान ककसी व्यजतत द्वारा दी गई ककसी भी सुरक्षा की
वसूली के सलए संपवत्त की कुकी और बबिी की प्रकिया:- ननयम 71 और 73 में
ननधाथररि प्रकक्रया ननष् पािन कायथवाही के िौरान ककसी व्यक्ति द्वारा िी गई ककसी
भी सुरक्षा की वसूली के ललए सांपवत्त की कुकी और बबक्री के ललए लागू होगी।
75
संपवत्त की बबिी न होने पर नन णषयों को लागू करने और ननष्पादन की लागत की
वसूली की प्रकिया: -
(1) धारा 102 के िहि अपील की अवधध की समाक्प्ि के बाि, धारा 100 या धारा
101 के िहि ननर्ाथयक प्राधधकारी द्वारा पाररि प्रत्येक आिेश या ननर्थय
रक्जस्रार द्वारा सलमनि या सांबांधधि पक्ष को इस ननिेश के सार् भेजा जाएगा
कक इसे िुरांि धारा 103 के प्रावधानों के िहि ननष्पादिि ककया जाना चादहए।
(2) यदि ननर्थय के िहि िेय रालश िुरांि वसूल नहीां की जािी है या आिेश का
पालन नहीां ककया जािा है, िो ननर्थय या जैसा भी मामला हो, आिेश को सलमनि
या सांबांधधि पक्ष द्वारा धारा 103 के िहि प्रमार् पत्र जारी करने के ललए
रक्जस्रार द्वारा माांगी गई आवश्यक अन्य सभी जानकारी के सार् ननष्पािन
के ललए एक आवेिन भेजा जाएगा। आवेिक को यह बिाना होगा कक तया वह
ननर्थय को ननष्पादिि करना चाहिा है या जैसा भी मामला हो, धारा 103 के
िहि लसववल कोटथ या कलेतटर के माध् यम से सुनवाई चाहिा है।
(3) धारा 102 के िहि अपील में पाररि प्रत्येक आिेश को उप-ननयम (2) के िहि
ननधाथररि िरीके से ननष्पादिि ककया जाएगा।
(4) जब उति धारा में ननदिथष्ट ककसी आिेश के ननष्पािन में धारा 103 के िहि
वसूली की जािी है और ऐसे ननष्पािन में सांपवत्त नहीां बेची जािी है, िो रक्जस्रार
ऐसी वसूली के िचों को िुि के द्वारा ननधाथररि पैमाने के अनुसार चूक करने
वाले पक्ष द्वारा भुगिान करने का आिेश िे सकिा है, जो कुल बकाया िेय
रालश के 10 प्रनिशि से अधधक नहीां होगा।
76
संपवत्त का हस् तांतरण: -
(1) जब धारा 103 के िहि ननष्पादिि ककए जाने वाले आिेश के ननष्पािन में ककसी
सांपवत्त को उसकी ओर से ककसी व्यक्ति को नहीां बेचा जा सकिा है या कुछ
लोग िरीिारों के सामने नामाांकन का िावा पेश नहीां कर पािे हैं, और ऐसी
सांपवत्त का
हस् िाांिरर्
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सांपवत्त चूककिाथ के कब्जे में है, या उति धारा 103 के िहि रक्जस्रार या
पररसमापक द्वारा प्रमार् पत्र जारी करने के बाि चूककिाथ द्वारा ववरोध ककया
जािा है, िब ननष्पािन का सांचालन करने वाला अधधकारी क्जिनी जल्िी हो
सके न् यायालय या क्जलाधीश या रक्जस्रार को और उस सलमनि को सभी िथ् यों
की जानकारी िेगा, क्जसने उति आिेश के ननष्पािन के ललए आवेिन ककया
र्ा।
(2) उप-ननयम (1) के िहि ररपोटथ प्राप्ि होने पर सलमनि ररपोटथ प्राप्ि होने की
िारीि से छह महीने के भीिर या ककसी ववशेर् मामले में पयाथप् ि कारर्ों से
न् यायालय या कलेत टर या रक्जस् रार द्वारा प्रिान की गई अनिररति अवधध के
भीिर, जैसा भी मामला हो, न्यायालय या क्जलाधीश या रक्जस्रार को ललखिि
रूप में एक आवेिन प्रस्िुि करेगी, क्जसमें उन ननयमों और शिों को बिाया
जाएगा क्जन पर वह ऐसी सांपवत्त को लेने के ललए सहमि है।
(3) उप-ननयम (2) के िहि प्राप् ि होने वाले आवेिन पर, चूककिाथ और सांपवत्त में
रुधच रिने वाले सभी ज्ञाि व्यक्तियों को, क्जनके नाम अधधकारों के ररकॉर्थ में
सांपवत्त में कोई रुधच रिने वाले व्यक्ति के रूप में दििाई िेिे हैं, को इक्च्छि
हस्िाांिरर् के बारे में सूचना भेजी जाएगी।
(4) इस िरह की सूचना की प्राक्प्ि पर, चूककिाथ या ऐसी सांपवत्त का माललक कोई
भी व्यक्ति, या धारा 103 के िहि प्रमार् पत्र जारी होने की िारीि से पहले
अक्जथि शीर्थक के आधार पर उसमें रुधच रििा है, सूचना प्राक्प्ि की िारीि से
एक महीने के भीिर, न्यायालय या क्जलाधीश या रक्जस्रार, जैसा भी मामला
हो, के पास सलमनि को भुगिान के ललए आिेश के िहि िेय रालश के बराबर
रालश, और न् यायालय या कलेत टर द्वारा इस सांबांध में ननधाथररि की गई लागि
और अन् य आकक्स्मक व् यय पर ब्याज और अनिररत ि सभी रालश का भुगिान
करना होगा।
(5) उप-ननयम (4) के िहि रालश जमा करने में चूककिाथ, या सांपवत्त में रुधच रिने
वाले ककसी भी व्यक्ति, या सांपवत्त में कोई भी दहि रिने वाले ककसी भी व्यक्ति
की ववफलिा पर, न्यायालय या क्जलाधीश या रक्जस्रार, जैसा भी मामला हो,
सांपवत्त को प्रपत्र एन में प्रमार् पत्र में बिाई गई शिों पर सलम नि को हस्िाांिररि
करने का ननिेश िेगा। सार् ही, ऐसी वसूली के ललए चूक करने वाले पक्ष से
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उसके द्वारा ननधाथररि पैमाने के अनुसार भुगिान ललया जाना चादहए, जो कुल
लमलाकर बकाया रालश के 10 प्रनिशि से अधधक नहीां होना चादहए।
(6) उप-ननयम (5) के िहि दिए गए प्रमार्पत्र में यह बिाया जाएगा कक तया
सांपवत्त चूककिाथ से िेय रालश की पूर्थ या आांलशक सांिुक्ष्ट के सार् सोसायटी
को हस्िाांिररि की गई है।
(7) यदि सांपवत्त चूककिाथ से िेय रालश की आांलशक सांिुक्ष्ट पर सलमनि को हस्िाांिररि
की जािी है, धारा 103 में ननधाथररि िरीके से सलमनि द्वारा रक्जस्रार द्वारा
हस्िाक्षररि प्रमार् पत्र प्रस्िुि करने पर, न्यायालय या क्जलाधीश या रक्जस्रार,
जैसा भी मामला हो, सलमनि के ललए िेश बकाया रालश की वसूली करेगा।
(8) उप-ननयम (5) के िहि सांपवत्त का हस्िाांिरर् ननम्नानुसार प्रभाववि होगा
(क) चल सांपवत्त के मामले में
(i) जहाां सांपवत्त स्वयां चूककिाथ के कब्जे में है या न्यायालय या क्जलाधीश
या रक्जस्रार की ओर से कब्जा कर ललया गया है, उसे सलमनि को सौंप
दिया जाएगा;
(ii) जहाां सांपवत्त चूककिाथ की ओर से ककसी व्यक्ति के कब्जे में है, िब उस
सांपवत्त का हस्िाांिरर् कब्जे वाले व्यक्ति को सीधे सूचना िेकर की जाएगी।
इस सूचना में उसे सलमनि को वास्िववक शाांनिपूर्थ कब्जा िेने का ननिेश
दिया जाएगा और उसे सांपवत्त का कब्जा ककसी अन् य व् यक्ति को िेने से
रोका जाएगा;
(iii) सलमनि की ओर से कब् जा लेने के ललए सलमनि द्वारा अधधकृि व् यक्ति
को सांपवत्त हस् िाांिररि की जाएगी।
(ि) अचल सांपवत्त के मामले में,
(i) जहाां सांपवत्त एक बढ़िी हुई या िडी फसल है। िब इसे काटने और
इकट्ठा करने से पहले सलमनि को सौंपा जा सकिा है और सलमनि भूलम
पर प्रवेश करने और फसल को काटने और इकट्ठा करने के उद्िेश्य से
वह सब करने की हकिार होगी जो इसके ललए जरूरी है;
(ii) जहाां सांपवत्त चूककिाथ के कब्जे में है या उसकी ओर से ककसी व्यक्ति
के कब्जे में है या धारा 103 के िहि प्रमार् पत्र जारी होने के बाि
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चूककिाथ द्वारा िैयार अधधकार (टाइटल) के िहि िावा करने वाले ककसी
व्यक्ति के कब्जे में है, न् यायालय या क्जलाधीश या रक्जस्रार, जैसा भी
मामला हो, सलमनि या ककसी ऐसे व्यक्ति, क्जसे सलमनि ने अपनी ओर से
हस्िाांिरर् लेने के ललए ननयुति ककया है, को सांपवत्त के वास्िववक कब्जे
में रिकर हस्िाांिरर् लेने का आिेश िे सकिे हैं और यदि आवश्यक हो,
लसववल प्रकक्रया सांदहिा, 1908 की धारा 68 के िहि ननष्पािन को
ववननयलमि करने वाले ननयमों के ननयम 13-ए से 13-सी में दिए गए
ननिेशों के अनुसार जाांच करवाकर ककसी ऐसे व्यक्ति को हटाकर, जो अवैध
रूप से इसे िाली करने से इनकार करिा है, डर्क्री क्जलाधधकारी को
हस्िाांिररि की जाएगी;
(iii) जहाां सांपवत्त ककरायेिार या अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, जो धारा 103
के िहि प्रमार् पत्र जारी होने की िारीि से पहले अक्जथि स्वालमत्व के
आधार पर इसे रिने का हकिार है, न् यायालय या क्जलाधधकारी या
रक्जस्रार, जैसा भी मामला हो, सांपवत्त के ककसी ववलशष्ट स्र्ान पर सलमनि
को सांपवत्त के हस्िाांिरर् के प्रमार् पत्र की एक प्रनि धचपकाकर और ककसी
सुववधाजनक स्र्ान पर ढोल बजाकर या अन्य प्रर्ागि िरीके से ऐसे
व्यक्ति को सूधचि ककया जाएगा कक चूककिाथ का अधधकार समाप्ि कर
दिया गया है और सांपवत्त को सलमनि को हस् िाांिररि कर दिया गया है।
(9) सलमनि को पशुधन के रिरिाव की लागि, यदि कोई हो, सदहि बबक्री से
सांबांधधि आकक्स्मक िचथ का भुगिान करना होगा। यह भुगिान प्रशासन द्वारा
ननधाथररि पैमाने के अनुसार होगा, जो समय-समय पर सांशोधधि ककया जािा
है।
(10) जहाां उप-ननयम (8) के िांर् (ii) (क) के िहि ककसी बढ़िी या िडी फसल को
काटने और इकट्ठा करने से पहले भूलम सलमनि को हस्िाांिररि की जािी है,
वहाां सलमनि चालू वर्थ के भू-राजस्व का भुगिान करेगी।
(11) सलमनि उप-ननयम (8) के िांर् (ii) (ि) या (ग) के िहि सांपवत्त के ककसी भी
हस्िाांिरर् की सूचना िुरांि अधधकार के ररकॉर्थ में जानकारी और प्रववक्ष्ट के
ललए ग्राम लेिाकार को िेगी।
(12) उप-ननयम (5) के िहि क्जस सलमनि को सांपवत्त हस्िाांिररि की जािी है, वह
ऐसे प्रत्येक चूककिाथ के ललए एक अलग िािा बनाए रिेगी, क्जसमें सांपवत्त पर
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बाहरी बोझ, भूलम राजस्व और अन्य िेय रालश के भुगिान और उससे प्राप्ि
सभी आय सदहि ककए गए सभी िचथ शालमल होंगे।
(13) उप-ननयम (5) के िहि क्जस सलमनि को सांपवत्त हस्िाांिररि की जािी है, वह
सलमनि के सार्-सार् चूककिाथ के सवोत्तम लाभ के ललए सांपवत्त को जल्ि से
जल्ि बेचने के ललए अपना सवथश्रेष्ठ प्रयास करेगी, पहला ववकल्प हमेशा चूककिाथ
को दिया जाना चादहए, त योंकक वह मूल रूप से सांपवत्त का माललक र्ा। बबक्री
रक्जस्रार द्वारा पुक्ष्ट के अधीन होगी। बबक्री से हुई आय का उपयोग बबक्री के
िचों और सलमनि द्वारा ककए गए अन्य िचों को चुकाने और उप-ननयम (9)
और (12) में सांिलभथि और ननष् पािन के आिेश के िहि चूककिाथ द्वारा िेय
बकाया के भुगिान के ललए ककया जाएगा और अधधशेर् (यदि कोई हो) का
भुगिान चूककिाथ को ककया जाएगा।
(14) जब िक सांपवत्त बेची नहीां जािी, िब िक क्जस सलमनि को सांपवत्त उप-ननयम
(5) के िहि हस्िाांिररि की गई है, वह इस सांपवत्त को पट्टे पर िेने या इसका
कोई अन्य उपयोग करने के ललए अपने सवोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगी
िाकक इससे अधधक से अधधक सांभाववि आय प्राप्ि की जा सके।
(15) जब क्जस सलमनि को उप-ननयम (5) के िहि सांपवत्त हस्िाांिररि की जािी है,
उसे उस आिेश के िहि अपने सभी बकाये हालसल कर ललए हैं, क्जसके ननष्पािन
में सांपवत्त को सांपवत्त प्रबांधन की आय से स्र्ानाांिररि ककया गया र्ा, अगर
सांपवत्त नहीां बबकी है, िब उसे चूककिाथ को वापस कर दिया जाएगा।
अध्याय X
पररसमापन
77
पररसमापन: -
धारा 107 की उपधारा (1) के िांर् (सी) के उप-िांर् (iv) में या िांर् (ए) में ननदिथष्ट
आधार पर दिए गए अांिररम आिेश की एक प्रनि पांजीकृि र्ाक द्वारा सूधचि की
जाएगी।
पररसमापन
78
अपील की सुनवाई की लागत:-
धारा 109 के िहि ककसी भी सिस्य के प्रार्थना पत्र पर िब िक ववचार नहीां ककया
जाएगा जब िक कक उसके सार् 500 रुपये या ककसी मामले में अपीलीय प्राधधकारी
अपील की सुनवाई
की लागि
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द्वारा दिए गए ननिेश पर इससे अधधक धनरालश जो कक 2500 रुपये से अधधक
नहीां होगी, अपील की सुनवाई की लागि की लसतयोररटी के रूप में न िी गई हो।
79
पररसमापक की ननयुजतत और पालन की जाने वाली प्रकिया तथा उसके द्वारा
प्रयोग की जाने वाली शजततयां:-
पररसमापक की ननयुक्ति और उसकी शक्तियों के प्रयोग के ललए ननम्नललखिि
प्रकक्रया अपनाई जाएगी, अर्ाथि्: -
(1) पररसमापक की ननयुक्ति रक्जस्रार द्वारा आधधकाररक राजपत्र में अधधसूधचि
की जाएगी।
(2) धारा 107 के िहि अांिररम आिेश जारी होने के बाि, पररसमापक सलमनि के
कामकाज से सांबांधधि सभी सांपवत्त, प्रभाव और कारथवाई योग्य िावों और पुस्िकों,
ररकॉर्थ और अन्य िस्िावेजों की अलभरक्षा और ननयांत्रर् अपने हार् में ले लेगा
और अांिररम आिेश समाप्ि होने िक उनकी अलभरक्षा और ननयांत्रर् अपने
पास रिेगा।
(3) जहाां अांिररम आिेश रद्ि हो जािा है, पररसमापक धारा 108 की उपधारा (6) के
प्रावधानों के अनुसार कारथवाई करेगा।
(4) जहाां पररसमापक को अांिररम आिेश की पुक्ष्ट करने वाला रक्जस्रार का अांनिम
आिेश प्राप्ि होिा है, िब पररसमापक ऐसे माध्यमों के जररए क्जन्हें वह उधचि
समझे, एक नोदटस प्रकालशि करेगा क्जसमें सलमनि के ववरुद्ध सभी िावों को
नोदटस के प्रकाशन के िो महीने के अांिर पररसमापक के समक्ष सूधचि करने
को कहा जाएगा और उसके बाि वह आगे की कारथवाई करने के ललए इस िरह
आगे बढ़ेगा जैसा कक वह ववननयमन के िहि करने के ललए सशति है। इस
ननयम के िहि सलमनि की िािों में िजथ सभी िेनिाररयों को अपने आप ही
पररसमापक को समक्ष ववधधवि अधधसूधचि ककया गया माना जाएगा।
(5) पररसमापक,क्जस िारीि के ललए समापन का आिेश दिया गया िब िक सलमनि
की सांपवत्तयों और िेनिाररयों का ननपटारा करने के बाि धारा 110 के िांर् (एच)
में ननदिथष्ट व्यक्तियों द्वारा सलमनि की सांपवत्त में ककए गए योगिान या ककए
जाने वाले शेर् योगिान का ननधाथरर् करने के ललए आगे बढ़ेगा और धारा 110
के िांर् (के) के िहि उनमें से प्रत्येक से ननधाथररि पररसमापन की लागि और
योगिान के रूप में भुगिान करने के ललए आिेश के जररए कहेगा। ऐसा आिेश
पररसमापक की
ननयुक्ति और
पालन की जाने
वाली प्रकक्रया िर्ा
उसके द्वारा प्रयोग
की जाने वाली
शक्तियाां
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रक्जस्रार के अनुमोिन के ललए प्रस्िुि ककया जाएगा, जो इसे सांशोधधि कर
सकिा है या आगे की जाांच या अन्य कारथवाई के ललए इसे पररसमापक के पास
वापस भेज सकिा है या धारा 103 के िहि ननष्पािन के ललए इसे अग्रेवर्ि
कर सकिा है।
(6) यदि ककसी सिस्य के खिलाफ मूल्याांकन की गई रालश वसूल नहीां हो पािी है,
िो पररसमापक ककसी अन्य सिस्य या सिस्यों के खिलाफ सलमनि के ऋर्ों
के ललए प्रत्येक के िानयत्व की सीमा िक, िब िक सहायक आिेश या आिेशों
को जारी कर सकिा है जब िक कक सिस्यों से िेय पूरी रालश प्राप्ि न हो
जाए। उप-ननयम (5) के प्रावधान यर्ोधचि पररविथनों सदहि ऐसे आिेशों पर
लागू होंगे।
(7) पररसमापक प्रपत्र पी में रक्जस्रार को एक त्रैमालसक प्रगनि ररपोटथ और ऐसे
अन्य ररटनथ और वववरर् प्रस्िुि करेगा, क्जसमें सलमनि के पररसमापन में हुई
प्रगनि को िशाथया जाएगा।
(8) पररसमापक ककसी भी व्यक्ति को ललखिि रूप में सामान्य या ववशेर् आिेश
द्वारा, उसकी ओर से सांग्रह करने और वैध रसीिें िेने का अधधकार िे सकिा
है।
(9) जब िक रक्जस्रार द्वारा अलग से अनुमनि न िी जाए, पररसमापक के प्रभार
में आने वाली सभी धनरालश धारा 62 में दिए गए प्रावधान के अनुसार जमा
की जाएगी और पररसमापक के नाम पर रहेगी।
(10) रक्जस्रार पररसमापक को भुगिान की जाने वाली पाररश्रलमक की रालश, यदि
कोई हो, िय करेगा। पाररश्रलमक को पररसमापन की लागि में शालमल ककया
जाएगा जो सलमनि की सांपवत्त से िेय होगा और क्जसे अन्य िावों से प्रार्लमकिा
लमलेगी।
(11) पररसमापक के पास पररसमापन में सलमनि के सिस्यों की बैठक बुलाने की
शक्ति होगी।
(12) पररसमापक धारा 20 के िहि सलमनि के पुनगथठन के ललए रक्जस्रार के समक्ष
एक आवेिन प्रस्िुि कर सकिा है, यदि उसे लगिा है कक इस िरह के पुनगथठन
में सफलिा की उधचि सांभावना है।
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(13) पररसमापक को रक्जस्रार द्वारा ककसी भी समय हटाया जा सकिा है और वह
इस िरह हटाए जाने पर पररसमापन में सलमनि से सांबांधधि सभी सांपवत्त और
िस्िावेजों को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को सौंपने के ललए बाध्य होगा क्जसके
ललए रक्जस्रार ननिेश िे सकिा है।
(14) (क) पररसमापक रक्जस्रार के पूवथ अनुमोिन के बबना धारा 110 के िांर् (सी),
(र्ी), (ई), (एफ), (जी), (एच) और (के) के िहि शक्तियों का प्रयोग नहीां
करेगा।
(ि) धारा 110 के िांर् (ए), (बी), (आई), (जे), (एल), (एम) और (एन) के िहि
पररसमापक के आिेश के खिलाफ अपील रक्जस्रार के पास की जाएगी।
(15) पररसमापक ऐसे बही और बहीिािे रिेगा क्जनकी रक्जस्रार द्वारा समय-
समय पर आवश्यकिा हो।
(16) पररसमापन कायथवाही के समापन पर, सलमनि के सिस्यों की एक आम बैठक
बुलाई जाएगी। ऐसी बैठक में, पररसमापक अपनी कायथवाही का साराांश िेगा,
सलमनि की ववफलिा के कारर्ों को बिाएगा, और जानकारी िेगा कक इन
ननयमों के िहि सलमनि की िय सभी िेनिाररयों के भुगिान के बाि उसके
पास ककिनी रालश, यदि है िो, शेर् है और सुझाव िेगा कक कैसे अधधशेर्, यदि
कोई है िो, का उपयोग ककया जाना चादहए।
80
जजस ससमनत का पंजीकरण रद्द कर ददया गया है, उसके असभलेखों का ननपटान:-
(1) क्जस सलमनि के ललए एक पररसमापक ननयुति ककया गया है, उसका
कामकाज समाप्ि होने और धारा 21 के िहि पांजीकरर् रद्ि करने का आिेश
दिए जाने के बाि क्जिनी जल्िी हो सके, पररसमापक बांि की गई सलमनि की
सभी िािे और ररकॉर्थ, और अपने स्वयां के सभी कागजाि और कायथवादहयों
और अपने िचों के िािे के सार् रक्जस्रार को अग्रेवर्ि करेगा, क्जसमें यह
दििाया जाएगा कक शेर् रालश का ननपटान कैसे ककया गया है और इसके सार्
क्जस व्यक्ति को इसे सौंपा गया है उससे प्राप्ि रसीि सांलग्न करेगा।
(2) ककसी सलमनि क्जसका पांजीकरर् रद्ि कर दिया गया है और पररसमापन की
कायथवाही पूरी हो गई है और यदि ककसी भी प्राधधकारी के समक्ष पररसमापन
से जुडी कोई कानूनी कायथवाही लांबबि नहीां है, िो उसके सभी िािे और ररकॉर्थ
क्जस सलमनि का
पांजीकरर् रद्ि कर
दिया गया है, उसके
अलभलेिों का
ननपटान
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सलमनि के पांजीकरर् को रद्ि करने के आिेश की िारीि से िो साल की
समाक्प्ि के बाि रक्जस्रार द्वारा नष्ट कर दिए जाएांगे।
अध्याय XI
सहकारी बैंक की ससमनत द्वारा कुछ बातों को सुननजश्चत करना
81
िारा 118 (ए) के तहत सूचना का प्रपत्र:-
प्रत् येक सलमनि सिस् य, पररवार के सिस् यों और कांपननयों, क्जनके सार् वे जुडे हुए
हैं, द्वारा बैंक से ललए गए ऋर् के सांबांध में भेजी जाने वाली जानकारी धारा 118
के िांर् (ए) में ननदिथष् ट प्रपत्र ओ में िी जाएगी।
धारा 118 (ए) के
िहि सूचना का
प्रपत्र
अध्याय XII
अपील, समीक्षा और संशोिन
82
सहकाररता न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की योग्यता एवं उनकी
ननयुजतत: - (1) प्रशासक सहकाररिा न् यायाधधकरर् के अध् यक्ष के िौर पर ऐसे व्यक्ति
को ननयुति करेगा, जो मुख्य न्यानयक मक्जस्रेट और उससे ऊपर की रैंक का
न्यानयक पि धारर् कर रहा है या धारर् कर चुका है या क्जसने सहकाररिा ववभाग
में सरकार के सधचव का पि धारर् ककया है।
(2) प्रशासक द्वारा ननयुति ककए जाने वाले सहकाररिा न् यायाधधकरर् के अन्य
सिस्यों में शालमल प्रत्येक व्यक्ति होगा, -
(क) क्जसने कम से कम पाांच वर्थ के ललए सहकारी सलमनियों के सहायक रक्जस्रार
और उससे ऊपर के पि पर काम ककया हो।
(ि) जो न्यानयक मक्जस्रेट प्रर्म श्रेर्ी या समकक्ष पि या इससे ऊपर की रैंक
का न्यानयक पि धारर् कर रहा है या धारर् कर चुका है।
(ग) जो एक अधधवतिा के रूप में नामाांककि है, या कानून द्वारा स्र्ावपि ककसी
ववश्वववद्यालय या ककसी अन्य प्राधधकरर् से कानून में डर्ग्री या अन्य कोई
योग्यिा रििा है, जो उसे एक वकील के रूप में नामाांककि होने का हकिार
बनािा है और क्जसने केंद्र शालसि प्रिेश में उप सधचव और उससे ऊपर की
रैंक पर कम से कम िीन साल िक पि धारर् ककया हो।
सहकाररिा
न्यायाधधकरर् के
अध्यक्ष और अन्य
सिस्यों की
योग्यिा एवां उनकी
ननयुक्ति
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(3) पैंसठ वर्थ और इससे अधधक उम्र का कोई व् यक्ति अध् यक्ष का पि नहीां सांभाल
सकिा या उत ि पि पर आसाीन नहीां रह सकिा और अपीलीय न् यायालय के
अन् य सिस् यों की अधधकिम आयु 62 वर्थ से अधधक नहीां होगी।
(4) सहकाररिा न् यायाधधकरर् का अध्यक्ष या कोई अन्य सिस्य अगर अपनी
ननयुक्ति के समय प्रशासन की सेवा में है, िो उसका वेिन, भत्ते और सेवा की
अन्य शिें ऐसी ननयुक्ति से पहले उस पर लागू सेवा शिों के ननयमों द्वारा
शालसि होिी रहेंगी, और यदि वह सीधी भिी है, िो उसका वेिन, भत्ते और सेवा
की अन्य शिें प्रशासन द्वारा समय-समय पर बनाए गए ननयमों द्वारा शालसि
होंगी।
(5) उप-ननयम (3) और ककसी अन् य मामले में प्रशासक द्वारा अन् य ननदिथष्ट के
िहि, सहकाररिा न् यायाधधकरर् के अध्यक्ष और अन्य सिस्य का कायथकाल
पहली बार में िीन साल की अवधध के ललए होगा, और उसके बाि कायथकाल
को प्रशासक द्वारा, ऐसी अवधध के ललए क्जसे वह उधचि समझे, समय-समय
पर बढ़ाया जा सकिा है।
(6) सहकाररका न् यायाधधकरर् के अध्यक्ष के कायाथलय का पि ररत ि होने की क्स्र्नि
में, न्यानयक अनुभव रिने वाला वररष्ठिम सिस्य अध्यक्ष के रूप में कायथ
करेगा।
(7) सहकाररिा न् यायाधधकरर् का मुख्यालय कावारत्ती में होगा।
83
अपील की प्रकिया और अपील प्रस्तुत करने के बाद की प्रकिया: -
(1) धारा 126 के िहि प्रत्येक अपील ज्ञापन के रूप में होगी, जो इस िरह होगी
(क) या िो सही ढांग से पढ़ने योग् य स्याही से ललिा हो या टाइप ककया गया
हो,
(ि) मामले में अपीलकिाथ का नाम और पिा और प्रनिवािी या प्रनिद्वांद्वी का
नाम और पिा ननदिथष्ट करें, जैसा भी मामला हो,
(ग) यह बिाएां कक क्जस आिेश के खिलाफ अपील की गई है, वह ककसके द्वारा
दिया गया र्ा,
(घ) अपील ककस आधार पर की गई है इसका उल् लेि स्पष्ट रूप से ककया जाए,
अपील की प्रकक्रया
और अपील प्रस्िुि
करने के बाि की
प्रकक्रया
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(ङ) उधचि ढांग से राहि का उल् लेि ककया जाए, क्जसे अपीलकिाथ हालसन करना
चाहिा है,
(च) उस आिेश या ननर्थय की िारीि का उल् लेि ककया जाए, क्जसके खिलाफ
अपील की गई है।
(2) अपीलकिाथ द्वारा या उसके द्वारा ववधधवि ननयुति एजेंट द्वारा कायाथलय समय
के िौरान अपीलीय प्राधधकारी को व्यक्तिगि रूप से अपील प्रस्िुि की जाएगी
या पांजीकृि र्ाक द्वारा भेजी जाएगी।
(3) अपील की प्राक्प्ि पर, अपीलीय प्राधधकारी इसकी जाांच करेगा और यदि यह पाया
जािा है कक यह उप-ननयम (1) में उक्ल्लखिि व्यवस्र्ा के अनुसार है, िब इसे
इस उद्िेश्य के ललए बनाए गए उपयुति रक्जस्टर में पांजीकृि ककया जाएगा।
(4) अगर कुछ मामलों में अपील िोर्पूर्थ पाई जािी है, िो अपीलीय प्राधधकरर्
अपील में इांधगि औपचाररक िोर्ों को िूर करने के ललए ककसी भी मामले में
15 दिनों से अधधक समय नहीां िे सकिा है।
(5) यदि सांबांधधि पक्ष या उसका एजेंट ननधाथररि समय के भीिर िोर्ों को िूर करने
में ववफल रहिा है, िो अपीलीय प्राधधकरर् अपील की प्रारांलभक सुनवाई के ललए
एक िारीि िय करेगा, क्जसकी उधचि सूचना सांबांधधि पक्ष को िी जाएगी।
(6) उप-ननयम (4) के िहि िय की गई िारीि को अपीलीय प्राधधकरर् पक्ष या
उसके एजेंट की बाि को सुनेगा। अगर िोनों पक्ष उपक्स्र्ि हैं, और आिेश
पाररि ककया जाए िो, या िो यह ननिेश िें कक अपील को स्वीकार ककया जाए
या अपील को िाररज कर दिया जाए। जहाां अपील िाररज कर िी जािी है,
अपीलीय प्राधधकरर् ऐसा करने के ललए अपने कारर्ों को िजथ करेगा।
84
प्रनतवादी या ववरोिी पक्ष को सूचना:-
अपील स्वीकार हो जाने के बाि, प्रनिवािी या प्रनिद्वांद्वी को पांजीकृि र्ाक द्वारा
एक नोदटस दिया जाएगा या भेजा जाएगा, क्जसमें उसे नोदटस में ननदिथष्ट िारीि
पर अपीलीय प्राधधकारर् के समक्ष उपक्स्र्ि होने के ललए कहा जाएगा। नोदटस में
यह भी घोर्र्ा की जाएगी कक यदि वह अपीलीय प्राधधकरर् के समक्ष व्यक्तिगि
रूप से या एजेंट के माध्यम से नोदटस में ननदिथष्ट िारीि को या ककसी बाि की
िारीि को उपक्स्र्ि नहीां होिा है, क्जस पर सुनवाई स्र्धगि की जा सकिी है, िब
प्रनिवािी या
ववरोधी पक्ष को
सूचना
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अपीलीय प्राधधकरर् अपील पर सुनवाई करेगा और उस पर एकिरफा फैसला
करेगा।
85
सुनवाई की प्रकिया: -
सुनवाई के ललए ननयि िारीि पर या ककसी अन्य िारीि पर, क्जस पर सुनवाई
स्र्धगि की जा सकिी है, अपीलकिाथ या उसके एजेंट, या अगर अपीलीय प्राधधकरर्
द्वारा अनुमनि िी गई हो, िो उसकी अपील के समर्थन में उसके वकील को आमिौर
पर पहले सुना जाएगा। प्रनिवािी या प्रनिद्वांद्वी या उसके एजेंट या प्राधधकरर्
द्वारा अनुमनि हो, िो उसके वकील को बाि में सुना जाएगा और ऐसे मामले में
अपीलकिाथ या उसका एजेंट या उसका वकील जवाब िेने के ललए उत् िरिायी होगा।
सुनवाई के िौरान
प्रकक्रया
86
पक्षकारों की अनुपजस्थनत में सुनवाई :-
(1) यदि, सुनवाई के ललए ननधाथररि निधर् पर या ककसी अन्य दिन क्जस पर सुनवाई
स्र्धगि की जा सकिी है, अपीलकिाथ व्यक्तिगि रूप से या अपने एजेंट या
वकील द्वारा अपील को सुनवाई के ललए बुलाए जाने पर उपक्स्र्ि नहीां होिा है,
िो अपीलीय प्राधधकारी अपील िाररज कर सकिा है या प्रनिवािी या प्रनिद्वांद्वी
या उसके एजेंट या वकील, यदि मौजूि हो, को सुनने के बाि गुर्-िोर् के आधार
पर ननर्थय ले सकिा है।
(2) यदि, सुनवाई के ललए ननधाथररि दिन या ककसी अन्य दिन, क्जस पर सुनवाई
स्र्धगि की जा सकिी है, जब सुनवाई के ललए अपील की जािी है, िो प्रनिवािी
या ववपत्री व्यक्तिगि रूप से या अनुमनि लमलने पर अपने एजेंट या वकील के
माध्यम से उपक्स्र्ि नहीां होिा है, िो अपीलीय प्राधधकारी अपीलकिाथ या उसके
एजेंट या वकील, यदि वह उपक्स्र्ि है, को सुनने के बाि गुर्-िोर् के आधार पर
ननर्थय ले सकिा है।
पक्षकारों की
अनुपक्स्र्नि में
सुनवाई
87
अपीलों की बहाली पर एकपक्षीय फैसला ककया गया:-
यदि कोई भी पक्ष सुनवाई की िारीि पर अनुपक्स्र्ि र्ा और अपील पर सुनवाई
हुई और एकपक्षीय ननर्थय ललया गया, िो सांबांधधि पक्ष अपील की बहाली के ललए
आवेिन कर सकिा है और यदि पक्ष अपीलीय प्राधधकारी को इस बाि से सांिुष्ट
करिा है कक उसे सुनवाई की िारीि की कोई सूचना नहीां र्ी या जब अपील पर
सुनवाई की गई र्ी िो उसे ककसी पयाथप्ि कारर् से उपक्स्र्ि होने से रोका गया
र्ा, अपीलीय प्राधधकारी अपील को कफर से बहाल कर सकिा है:
अपीलों की बहाली
पर एकपक्षीय
फैसला ककया गया
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बशिे कक जहाां िूसरा पक्ष अपील में उपक्स्र्ि हुआ हो, उस क्स्र्नि में ऐसे पक्ष को
नोदटस दिया जाएगा और अपील बहाल करने का आिेश िेने से पहले सुनवाई का
अवसर दिया जाएगा।
88
ताजा सबूत और गवाह:-
(1) अपील का कोई भी पक्ष अपीलीय प्राधधकारी के समक्ष नए साक्ष्य पेश करने का
हकिार नहीां होगा, चाहे वह मौखिक हो या िस्िावेजी। अपीलीय प्राधधकारी ककसी
पक्ष द्वारा प्रस्िुि िस्िावेजों को स्वीकार कर सकिा है या उन्हें मांगा सकिा
है, यदि वह उन्हें अपील पर ननर्थय लेने के ललए आवश्यक मानिा है, बशिे कक
उस मामले में िूसरा पक्ष िांर्न करने वाले साक्ष्य प्रस्िुि करने का हकिार
होगा।
(2) यदि अपीलीय प्राधधकारी की राय है कक ककसी गवाह की जाांच की जानी चादहए,
िो वह ऐसा कर सकिा है, यदि अपील पर ननर्थय लेने के ललए यह आवश्यक
है।
(3) जहाां उप-ननयम (1) के िहि नए साक्ष्य पेश ककए गए हैं या ककसी गवाह की
उप-ननयम (2) के अनुसार जाांच की गई है, यदि पक्ष चाहें िो पक्ष नए साक्ष्य
या गवाह के बयान से उत्पन्न मुद्िों पर अपीलीय प्राधधकारी को सांबोधधि कर
सकिे हैं।
िाजा सबूि और
गवाह
89
स्थगन:-
अपीलीय प्राधधकारी ऐसी शिों पर क्जन्हें वह उधचि समझिा है और ककसी भी स्िर
पर ककसी भी अपील की सुनवाई स्र्धगि कर सकिा है।
स्र्गन
90
कई अपीलकताषओं में से एक या एकमात्र अपीलकताष की मृत्यु के मामले में प्रकिया:-
यदि ककसी अपीलकिाथ की मृत्यु हो जािी है, जबकक अपील लांबबि है और उस पर
िब िक आगे नहीां बढ़ा जा सकिा जब िक कक उसके कानूनी प्रनिननधध को अपील
में एक पक्ष नहीां बनाया जािा है, अपीलीय प्राधधकारी उसके कानूनी प्रनिननधध को
उपक्स्र्ि होने और एक पक्ष बनने के ललए आवेिन करने में सक्षम बनाने के ललए
आगे की कायथवाही स्र्धगि कर िेगा। यदि कानूनी प्रनिननधध अपीलकिाथ की मृत्यु
की िारीि से 90 दिनों के भीिर ऐसा करने में ववफल रहिा है, िो मृिक के सांबांध
में अपील समाप्ि हो जाएगी और यदि वह एकमात्र अपीलकिाथ है िो अपील िाररज
कर िी जाएगी, शेर् अपीलकिाथ के सांबांध में इसे आगे बढ़ाया जाएगा।
कई अपीलकिाथओां
में से एक या
एकमात्र अपीलकिाथ
की मृत्यु के मामले
में प्रकक्रया
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91
कई प्रनतवाददयों या ववपक्षक्षयों या एकमात्र प्रनतवादी या ववपक्षी में से ककसी एक की
मृत्यु के मामले में प्रकिया: -
यदि अपील लांबबि रहने के िौरान प्रनिवािी या ववपक्षक्षयों की मृत्यु हो जािी है,
और उस पर िब िक कारथवाई नहीां की जा सकिी जब िक कक उसके कानूनी
प्रनिननधध को अपील में एक पक्ष नहीां बनाया जािा है, िो अपीलकिाथ को प्रनिवािी
या प्रनिद्वांद्वी की मृत्यु की िारीि से 90 दिनों के भीिर ऐसे प्रनिवािी या
प्रनिद्वांद्वी के कानूनी प्रनिननधध को अपील में एक पक्ष बनाने के ललए अपीलीय
प्राधधकारी को आवेिन करना होगा। यदि अपीलकिाथ ऐसा करने में ववफल रहिा है,
िो मृिक के सांबांध में अपील ननरस्ि कर िी जाएगी। यदि मृिक एकमात्र प्रनिवािी
या ववपक्षी है, िो अपील िाररज कर िी जाएगी, ककसी अन्य मामले में इसे शेर्
प्रनिवादियों या ववपक्षक्षयों के सांबांध में आगे बढ़ाया जाएगा।
कई प्रनिवादियों या
ववपक्षक्षयों या
एकमात्र प्रनिवािी
या ववपक्षी में से
ककसी एक की
मृत्यु के मामले में
प्रकक्रया
92
सुनवाई के बाद मृत्यु के कारण कोई छूट नहीं:-
ननयम 90 और धारा 91 में ननदहि ककसी भी बाि के बावजूि, सुनवाई के समापन
और ननर्थय की घोर्र्ा के बीच, ककसी भी पक्ष की मृत्यु के कारर् कोई छूट नहीां
लमलेगी, लेककन ऐसे मामले में मृत्यु के बावजूि ननर्थय सुनाया जा सकिा है और
इसका वही शक्ति और प्रभाव होगा जैसे कक मृत्यु होने से पहले इसे सुनाया गया
हो। ऐसे मामले में ककसी कानूनी प्रनिननधध को पक्षकार बनाने की जरूरि नहीां है।
सुनवाई के बाि
मृत्यु के कारर्
कोई छूट नहीां
93
कानूनी प्रनतननधि का ननिाषरण:-
यदि ककसी अपील में जहाां कोई व्यक्ति ककसी मृि पक्ष का कानूनी प्रनिननधध है या
नहीां है, कोई प्रश्न उठिा है िो ऐसे प्रश्न का ननधाथरर् अपीलीय प्राधधकारी द्वारा,
यदि आवश्यक हो, िो साक्ष्य लेने के बाि सांक्षक्षप्ि िरीके से ककया जा सकिा है।
कानूनी प्रनिननधध
का ननधाथरर्
94
कानूनी प्रनतननधि द्वारा समय पर आवेदन न करने पर छूट या खाररज ककए जाने
को रद्द ककया जा सकता है:-
मृि अपीलकिाथ का कानूनी प्रनिननधध या दिवाललया अपीलकिाथ का सांपवत्त-भागी या
प्राप्िकिाथ (ररसीवर) होने का िावा करने वाला व्यक्ति अपील की छूट या उसे रद्ि
ककए जाने की िारीि से 60 दिनों के भीिर छूट या िाररज ककए जाने को रद्ि
करने के ललए आवेिन कर सकिा है, और यदि अपीलीय प्राधधकारी की सांिुक्ष्ट के
सार् यह साबबि हो जािा है कक उसे समय के भीिर उपक्स्र्ि होने से पयाथप्ि
कानूनी प्रनिननधध
द्वारा समय पर
आवेिन न करने
पर छूट या िाररज
ककए जाने को रद्ि
ककया जा सकिा है
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कारर् से रोका गया र्ा, िो अपीलीय प्राधधकारी द्वारा छूट या िाररज ककए जाने
को रद्ि कर दिया जाएगा और अपील आगे बढ़ाई जाएगी।
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ददवासलयेपन की जस्थनत में प्रकिया:-
यदि ककसी अपील का कोई पक्ष दिवाललया हो जािा है और उसकी सांपवत्त भागीिार
या प्राप्िकिाथ में ननदहि हो जािी है, िो अपीलीय प्राधधकारी की अनुमनि से ररसीवर
को अपील में एक पक्ष बनाया जा सकिा है।
दिवाललयेपन की
क्स्र्नि में प्रकक्रया
96
ननणषय की घोर्णा और अपील की लागत:-
(1) जब अपील की सुनवाई पूरी हो जाएगी, िो अपीलीय प्राधधकारी िुरांि अपना
फैसला सुनाएगा या उसके ललए एक िारीि िय करेगा। ऐसी िारीि अपीलीय
प्राधधकारी के नोदटस बोर्थ पर अधधसूधचि की जाएगी।
(2) अपीलीय प्राधधकारी का प्रत्येक ननर्थय ललखिि रूप में होगा।
(3) अपीलीय प्राधधकारी अपने फैसले में अांि में बिाएगा कक तया अपील िाररज
कर िी गई है या पूरी िरह या आांलशक रूप से अनुमनि िी गई है और
अपीलकिाथ को िी गई राहि, यदि कोई हो, का उल्लेि करेगा।
(4) अपील की लागि उसके अांनिम आिेश में अपीलीय प्राधधकारी के वववेक पर
होगी। अपीलीय प्राधधकारी बिाएगा कक लागि कौन और ककस अनुपाि में वहन
करेगा। यदि कोई हो।
ननर्थय की घोर्र्ा
और अपील की
लागि
97
प्रमाणणत प्रनतयों की आपूनतष:-
ननर्थय की प्रमाखर्ि प्रनियाां सांबांधधि पक्षों को आवेिन करने पर ननःशुल्क प्रिान
की जाएांगी।
प्रमाखर्ि प्रनियों
की आपूनिथ
98
प्रशासन को देय रासश की वसूली के सलए प्रकिया: - ननयम 138 के प्रावधान 'डर्क्री-
धारक' के रूप में प्रशासन को िेय ककसी भी रालश की वसूली के सांबांध में
ननम्नललखिि सांशोधन के अधीन लागू होंगे, अर्ाथि्;
(1) उस स्र्ान का रक्जस्रार, जहाां कारथवाई का कारर् सामने आया है, अपनी स्वयां
की प्रेरर्ा से, उस ननयम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी वसूली के मामले में
कोई भी किम उठा सकिा है जो वह उपयुति समझे। ऐसा बबना ककसी आवेिन
के उसकी िरफ से ककया जाएगा।
प्रशासन को िेय
रालश की वसूली के
ललए प्रकक्रया
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(2) लागि के रूप में कोई रालश जमा करना आवश्यक नहीां होगा।
(3) ववक्रय अधधकारी के ललए यह आवश्यक नहीां होगा कक वह डर्फॉल्टर को डर्माांर्
नोदटस िामील करने के इरािे से डर्क्री-धारक को पूवथ नोदटस िे और भुगिान
में चूक होने पर उसकी सांपवत्त को जब्ि कर ले। न ही उस िांर् का प्रावधान
लागू होगा जो बबक्री अधधकारी को डर्क्री-धारक को ननरुद्ध सांपवत्त को कस्टर्ी
में लेने की आवश्यकिा का अधधकार िेिा है।
(4) डर्क्री-धारक को कुकी नोदटस की एक प्रनि भेजना आवश्यक नहीां होगा।
(5) डर्क्री-धारक को ववक्रय की उद्घोर्र्ा की सूचना िेना आवश्यक नहीां होगा।
(6) रक्जस्रार स्वयां डर्क्री-धारक द्वारा प्रस्िुि ककए जाने वाले ऋर् भार प्रमार् पत्र
प्राप्ि करेगा।
(7) आवश्यक भुगिान डर्क्री-धारक की ओर से बबक्री अधधकारी को ककया जाएगा।
(8) आवेिन डर्क्री-धारक की ओर से बबक्री अधधकाररयों द्वारा ककया जाएगा।
अध्याय XIII
िारा 132 के तहत चूककताष की संपवत्त की कुकी और बबिी द्वारा ववशेर् रकम
की वसूली की प्रकिया।
99
आवेदन पत्र: -
(1) कोई भी डर्क्री-धारक ककसी रालश, या धारा 132 की उपधारा (1) में उक्ल्लखिि
ककसी रालश को वापस पाने के ललए वसूली अधधकारी को आवेिन कर सकिा
है और रक्जस्रार द्वारा ननदिथष्ट पैमाने पर आवश्यक लागि को जमा करेगा।
(2) ऐसा प्रत्येक आवेिन रक्जस्रार द्वारा ननदिथष्ट प्रपत्र में ककया जाएगा और डर्क्री-
धारक द्वारा इस पर हस्िाक्षर ककया जाएगा। डर्क्री-धारक यह सांकेि िे सकिा
है कक तया वह डर्क्री-धारक के पास धगरवी रिी गई अचल सांपवत्त पर कारथवाई
चाहिा है या अन्य अचल सांपवत्त या कफर या चल सांपवत्त की कुकी सुननक्श्चि
करना चाहिा है।
(3) ऐसे आवेिन की प्राक्प्ि पर, वसूली अधधकारी आवेिन में दिए गए वववरर् की
सत्यिा और वास्िववकिा की जाांच ररकॉर्थ के सार्, यदि कोई हो, करेगा और
रक्जस्रार के कायाथलय में और रक्जस्रार द्वारा ननदिथष्ट प्रपत्र में िो प्रनियों में
आवेिन पत्र
83
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ललखिि रूप में एक माांग नोदटस िैयार करेगा, क्जसमें दिवाललया का नाम और
िेय रालश का उल्लेि हो और इसे बबक्री अधधकारी को अग्रेवर्ि ककया जाएगा।
100 कुकी का तरीका: -
जहाां बबक्री से पहले कुकी आवश्यक है, बबक्री अधधकारी, यदि सांभव हो िो, दिवाललया
व्यक्ति को व्यक्तिगि रूप से कुकी का नोदटस पहुांचाएगा। जहाां व्यक्तिगि रूप से
नोदटस पहुांचाना सांभव नहीां है, वहाां दिवाललया व्यक्ति के अांनिम ज्ञाि ननवास, यदि
कोई हो, पर नोदटस लगाया जाएगा। कुकी के िथ्यों को ककसी स्र्ान पर या ऐसी
सांपवत्त के ननकट और ऐसे स्र्ान या स्र्ानों पर ढोल बजाकर या अन्य प्रचललि
िरीके से घोवर्ि ककया जाएगा, क्जसे वसूली अधधकारी बबक्री को उधचि प्रचार िेने
के ललए आवश्यक समझे। कुकी नोदटस में यह उल्लेि ककया जाएगा कक, यदि िी
गई निधर् के अांिर ब्याज और व्यय के सार् िेय रालश का भुगिान नहीां ककया
जािा है िब सांपवत्त को बबक्री के ललए पेश ककया जाएगा। एक प्रनि डर्क्री-धारक को
भेजी जाएगी। जहाां बबक्री अधधकारी ऐसा ननिेश िेिा है, वहाां कुकी को भी आधधकाररक
राजपत्र में सावथजननक उद्घोर्र्ा द्वारा अधधसूधचि ककया जाएगा।
कुकी का िरीका
101 बबिी से पहले उद्घोर्णा: -
बबक्री की उद्घोर्र्ा बबक्री के ललए ननधाथररि निधर् से कम से कम िीस दिन पहले
वसूली अधधकारी के कायाथलय और पांचायि कायाथलय में एक नोदटस धचपकाकर
प्रकालशि की जाएगी और वसूली अधधकारी बबक्री के ललए दिए गए समय और
स्र्ान के सांबांध में उद्घोर्र्ा गाांवों में बबक्री के ललए ननधाथररि निधर् से एक पिवाडे
पहले और लगािार िो दिन पहले और बबक्री की िारीि पर बबक्री शुरू होने से
पहले ढोल बजाकर या अन्य पारांपररक िरीके से करवाएगा। जहाां बबक्री से पहले
कुकी जरूरी हो, कुकी प्रभावी होने के बाि ऐसी उद्घोर्र्ा की जाएगी। डर्क्री-धारक
और चूककिाथ व्यक्ति को भी नोदटस दिया जाएगा।
उद्घोर्र्ा में बबक्री का समय और स्र्ान बिाया जाएगा और यर्ासांभव ननष्पक्ष
और सटीक रूप से ननदिथष्ट ककया जाएगा:
(1) बबक्री की जाने वाली सांपवत्त,
(2) कोई भी ऋर्भार क्जसके प्रनि सांपवत्त उत्तरिायी है,
(3) वह रालश, क्जसकी वसूली के ललए बबक्री का आिेश दिया गया है, और
बबक्री से पहले
उद्घोर्र्ा
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(4) ऐसे प्रत्येक मामले क्जसे बबक्री अधधकारी समझिा है कक सांपवत्त की प्रकृनि और
मूल्य का आकलन करने के ललए िरीिार को जानना महत्वपूर्थ है।
102 सावषजननक नीलामी द्वारा बबिी: -
जब ककसी अचल सांपवत्त की बबक्री इन ननयमों के िहि की जािी है िो ये बबक्री
उस सांपवत्त पर पहले की िेनिारी, यदि कोई हो, के अधीन होगी। क्जस रकम के ललए
बबक्री की जा रही हो वह यदि 100 रुपये से अधधक है िब डर्क्री-धारक बबक्री
अधधकारी को उसके द्वारा या वसूली अधधकारी द्वारा ननधाथररि समय के भीिर,
बेची जाने वाली सांपवत्त की कुकी की िारीि से कम से कम बारह वर्थ की अवधध
के ललए या ऐसे मामले में जो ननष्पािन के आवेिन के ललए कुकी की िारीि से
पहले ननयम 120 के प्रावधानों के िहि आिे हों, पांजीकरर् ववभाग से एक ऋर्भार
प्रमार् पत्र प्रस्िुि करेगा। बबक्री अधधकारी या वसूली अधधकारी के वववेक पर जैसा
भी मामला हो, ऋर्भार प्रमार्पत्र प्रस्िुि करने का समय बढ़ाया जा सकिा है।
सावथजननक नीलामी द्वारा उच्चिम बोली लगाने वाले को बबक्री की जाएगी, बशिे
कक बबक्री अधधकारी के पास उच्चिम बोली को ऐसी क्स्र्नि में स्वीकार करने से
इनकार करने का अधधकार होगा, जहाां प्रस्िाववि कीमि अनुधचि रूप से कम लगिी
है या कोई अन्य कारर् हों । ऐसी क्स्र्नि में वसूली अधधकारी या बबक्री अधधकारी
अपने वववेक से, ऐसे स्र्गन के ललए अपने कारर्ों को िजथ करिे हुए, बबक्री को
एक ननदिथष्ट दिन और घांटे के ललए स्र्धगि कर सकिा है। जहाां बबक्री 7 दिनों से
अधधक लांबी अवधध के ललए स्र्धगि कर िी जािी है, वहाां इस स्र्गन के ललए
फैसले में शालमल िेनिार की सहमनि के बाि एक नई उद्घोर्र्ा की जाएगी ।
बबक्री वसूली अधधकारी के कायाथलय में उद्घोर्र्ा की सूचना लगाए जाने की िारीि
से कम से कम िीस दिनों की समाक्प्ि के बाि की जाएगी। बबक्री का समय और
स्र्ान वसूली अधधकारी द्वारा िय ककया जाएगा और बबक्री का स्र्ान वह गाांव
होगा जहाां बेची जाने वाली सांपवत्त क्स्र्ि है या उसके करीब प्रमुि सावथजननक स्र्ान
होगा जो उति वसूली अधधकारी द्वारा िय ककया जा सकिा है:
बशिे कक ऐसे मामलों में जहाां सांबांधधि अलभलेिों के नष्ट होने के कारर् ऋर्भार
प्रमार् पत्र प्राप्ि नहीां ककया जा सकिा है,पांजीकरर् ववभाग के एक प्रमार् पत्र कक
सांबांधधि अलभलेिों के नष्ट होने से ऋर्भार प्रमार् पत्र नहीां दिया जा सकिा,
ग्राम सधचव से उसे ज्ञाि ऋर्भार के सांबांध के सार् शपर् पत्र को ऋर्भार प्रमार्पत्र
के स्र्ान पर स्वीकार ककया जाएगा।
सावथजननक नीलामी
द्वारा बबक्री
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103 कायषवाही ककस िम या व्यवस्था से की जायेगी: -
जब िक डर्क्री-धारक ने यह इच्छा व्यति नहीां की हो कक कायथवाही एक ववशेर्
क्रम में की जानी चादहए, कायाथन्वयन आमिौर पर ननम्नललखिि िरीके से ककया
जाएगा:
(1) चूककिाथ की चल सांपवत्त के खिलाफ पहले कायथवाही की जाएगी, लेककन
आवश्यकिा पर इसके सार् ही अचल सांपवत्त के खिलाफ कायथवाही पर भी रोक
नहीां लगेगी।
(2) यदि कोई चल सांपवत्त नहीां है, या कुकथ की गई और बेची गई चल सांपवत्त की
बबक्री से हुई आय डर्क्री-धारक की पूरी माांग को पूरा करने के ललए अपयाथप्ि
है, िो डर्क्री-धारक के पास धगरवी रिी गई अचल सांपवत्त, या दिवाललया से
सांबांधधि अन्य अचल सांपवत्त के खिलाफ कारथवाई की जा सकिी है।
कायथवाही ककस क्रम
या व्यवस्र्ा से की
जायेगी
104 बबिी अधिकारी के द्वारा जब्ती: -
(1) बबक्री अधधकारी, डर्क्री-धारक को पूवथ नोदटस िेने के बाि, उस गाांव या कस्बे में
जाएगा जहाां चूककिाथ व्यक्ति रहिा है या कुकथ होने वाली सांपवत्त मौजूि है और
अगर चूककिाथ शख्स मौजूि है िो उसे माांग का नोदटस िेगा। यदि िचों के
सार् िेय रालश का िुरांि भुगिान नहीां ककया जािा है, िो बबक्री अधधकारी जब्िी
का फैसला लेगा और चूककिाथ व्यक्ति को उसी समय जब्ि की जाने वाली
सांपवत्त की एक सूची और उस स्र्ान, दिन और समय की सूचना िेगा जब
बकाया रालश का भुगिान न करने की क्स्र्नि में जब्ि की गई सांपवत्त को बबक्री
के ललए रिा जाएगा।
यदि चूककिाथ व्यक्ति अनुपक्स्र्ि है, िो बबक्री अधधकारी उसके पररवार के ककसी
पुरुर् सिस्य, या उसके अधधकृि एजेंट को माांग का नोदटस िेगा, या जब ऐसा
ककया न जा सके िो माांग के नोदटस की एक प्रनि को उसके ननवास स्र्ान के
कुछ ववलशष्ट भाग पर लगा िेगा। कफर वह जब्िी के ललए आगे की प्रककया
पूरा करेगा और सांपवत्त की सूची, उस स्र्ान को िय करेगा जहाां सांपवत्त हो या
रिी जा सकिी है और बबक्री के स्र्ान, दिन और घांटे की सूचना िेगा ।
(2) जब्िी प्रकक्रया सूयोिय के बाि और सूयाथस्ि से पहले ककया जाएगा, ककसी अन्य
समय पर नहीां।
बबक्री अधधकारी के
द्वारा जब्िी
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(3) एक सीमा से अधधक सांपवत्त की जब्िी नहीां होगी, अर्ाथि्, जब्ि होने वाली सांपवत्त
चूककिाथ शख्स के द्वारा िेय रालश के सार्-सार् ब्याज और जब्िी, रोक और
बबक्री से सांबांधधि सभी िचों के अनुपाि के क्जिना करीब सांभव हो सके, होगी।
(4) ववक्रय अधधकारी के ललए यह वैध होगा कक वह चूककिाथ शख्स से जुडी सांपवत्त
को कुकथ करने के उद्िेश्य से ककसी अस्िबल, गौशाला, अन्न भांर्ार, गोिाम,
आउट-हाउस या अन्य भवन को जबरिस्िी िोल सकिा है और वह ककसी भी
आवास गृह में भी प्रवेश कर सकिा है, क्जसका बाहरी िरवाजा िुला हो सकिा
है या कफर वो कुकी के ललए ऐसे भवनों के कमरों िरवाजों को जबरन िोल
सकिा है बशिे कक उप-ननयम (5) में दिए गए प्रावधानों को छोडकर अधधकारी
के ललए ऐसे आवास गृह के कमरों को जबरन िोलना या उसमें प्रवेश करना
वैध नहीां होगा जो मदहलाओां के ललए हों या वहाां मदहलाएां रहिी हों।
(5) जहाां बबक्री अधधकारी के पास यह मानने का कारर् हो कक चूककिाथ व्यक्ति की
सांपवत्त एक ऐसे आवास गृह के भीिर है, क्जसका बाहरी िरवाजा बांि हो सकिा
है या मदहलाओां के ललए उधचि ककसी भी आवास के भीिर है, जो पारांपररक रूप
या उपयोग के अनुसार ननजी माना जािा है, बबक्री अधधकारी इस िथ्य को
ननकटिम पुललस स्टेशन के प्रभारी अधधकारी के समक्ष प्रस्िुि करेगा। इस िरह
के अभ्यावेिन पर उति पुललस स्टेशन का प्रभारी अधधकारी एक पुललस अधधकारी
को मौके पर भेजेगा, क्जसकी उपक्स्र्नि में बबक्री अधधकारी ऐसे आवास गृह के
बाहरी िरवाजे को िुलवा सकिा है इसी िरह ही मदहलाओां के ननवास की जगह
को छोडकर घर के ककसी भी अन्य कमरे का िरवाजा िुलवा सकिा है। ववक्रय
अधधकारी, एक पुललस अधधकारी की उपक्स्र्नि में, घर में मदहलाओां के रहने
वाली जगह से मदहलाओां को हटाने के ललए उधचि नोदटस दिए जाने के बाि
और उधचि िरीके से बाहर आने के ललए साधन (यदि वे घर की वररष्ठ मदहलाएां
हैं और परांपरा के अनुसार वे सबके सामने नहीां आिी हैं) प्रस्िुि करने के बाि
मदहलाओां के रहने वाली जगह में प्रवेश कर सकिा है और चूककिाथ शख्स की
सांपवत्त को जब्ि करने का काम कर सकिा है। अगर पररसर के अलावा इसमें
कुछ जमा ककया गया है और उसे प्राप्ि कर ललया जािा है िो उसे उस भवन
से िुरांि हटा ललया और उसके बाि उसे पहले रहने वालों के ललए स्विांत्र छोड
दिया जाएगा।
105 ननरुद्ि संपवत्त की असभरक्षा: -
ननरुद्ध सांपवत्त की
अलभरक्षा
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(1) सांकट पैिा होने के बाि, बबक्री अधधकारी डर्क्री-धारक के सार् या अन्यर्ा सांलग्न
सांपवत्त को कुकथ करने की व्यवस्र्ा कर सकिा है।
(2) यदि बबक्री अधधकारी डर्क्री-धारक से सांपवत्त की अलभरक्षा की माांग करिा है िो
वह ऐसा करने के ललए बाध्य होगा और उसकी लापरवाही के कारर् होने वाले
ककसी भी नुकसान की भरपाई डर्क्री-धारक द्वारा की जाएगी। यदि कुकथ की
गई सांपवत्त पशुधन है, िो डर्क्री-धारक उसके ललए आवश्यक भोजन उपलब्ध
कराने के ललए क्जम्मेिार होगा।
(3) बबक्री अधधकारी, चूककिाथ या ऐसी सांपवत्त में अपने दहि का िावा करने वाले
ककसी भी व्यक्ति के कहने पर, अगर आिेश होने पर सांपवत्त को सौंपने का
आश् वासन रक्जस् रार द्वारा ननदिथष् ट प्रपत्र में एक या अधधक पयाथप् ि जमानि
के सार् िेिा है, िो उसे ऐसे चूककिाथ या व्यक्ति के अधधकार में उस गाांव या
स्र्ान पर छोडा जा सकिा है।
106 खराब फसलों के ननपटान का तरीका:-
अगर चूककिाथ की भूलम की फसल या असांगदठि उत्पाि कुकथ ककए जािे हैं, िब
बबक्री अधधकारी उन्हें काटने या इकट्ठा करने के ललए उपयुति पाए जाने पर बेच
सकिा है, या अपने ववकल्प पर उन्हें उधचि मौसम में काटने या इकट्ठा करने और
बबक्री होने िक उधचि स् र्ान पर सांग्रहीि कर सकिा है। ऐसी फसल या उत् पािों
की कटाई या इकट्ठा करने और भांर्ारर् करने का िचथ माललक द्वारा सांपवत्त छुडाने
पर या उसे बेचे जाने की क्स्र्नि में बबक्री की आय से पूरा ककया जाएगा।
िराब फसलों के
ननपटान का िरीका
107 जब्त मवेशी या संपवत्त का उपयोग नहीं ककया जाना चादहए:-
बबक्री अधधकारी बैलों या मवेलशयों से काम नहीां लेगा या वस्िुओां या प्रभाव का
उपयोग नहीां करेगा। वह मवेलशयों या पशुधन के ललए आवश्यक भोजन उपलब्ध
कराएगा, लेककन माललक द्वारा सांपवत्त को छुडाने पर या उसके बेचे जाने की क्स्र्नि
में बबक्री की आय से िचथ की गई रालश को वसूल ककया जाएगा।
जब्ि मवेशी या
सांपवत्त का उपयोग
नहीां ककया जाना
चादहए
108 बबिी के समय एवं स्थान के संबंि में उद्घोर्णा:-
(1) बबक्री के सांबांध में उद्घोर्र्ा बबक्री के ललए ननधाथररि निधर् से कम से कम 15
दिन पहले बबक्री अधधकारी के कायाथलय और ग्राम पांचायि कायाथलय या जहाां
सांपवत्त जब् ि की गई है, उस गाांव के ककसी अन्य सावथजननक भवन में, एक
नोदटस धचपकाकर प्रकालशि की जाएगी। बबक्री अधधकारी, बबक्री के ललए ननधाथररि
बबक्री के समय एवां
स्र्ान के सांबांध में
उद्घोर्र्ा
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निधर् से एक पिवाडे पहले और बबक्री के दिन से एक दिन पहले और बबक्री
के दिन भी इक्च्छि बबक्री के समय और स्र्ान के सांबांध में ढोल बजाकर या
ककसी अन् य िरीके से उस गाांव या कस् बे में, जहाां चूककिाथ रहिा है और ऐसे
अन् य स् र्ान या स् र्ानों पर, क्जन् हें बबक्री के ललए उधचि प्रचार करने के ललए
आवश् यक समझे, उद्घोर्र्ा करवा सकिा है।
(2) कोई भी बबक्री रवववार या प्रशासन द्वारा घोवर्ि अन्य सावथजननक अवकाश के
दिन नहीां होगी, ननयम 98 में ननधाथररि िरीके से नोदटस िामील या धचपकाए
जाने की िारीि से पांद्रह दिनों की अवधध की समाक्प्ि िक बबक्री नहीां होगी:
बशिे अगर बकाया रालश का शीघ्र भुगिान नहीां ककया जािा है, िब जहाां जब्ि
की गई सांपवत्त त्वररि और प्राकृनिक िरीके से नष् ट हो सकिी है या जहाां अलभरक्षा
में रिने का िचथ इसके मूल्य से अधधक होने की सांभावना है, बबक्री अधधकारी उसे
पांद्रह दिनों की उति अवधध की समाक्प्ि से पहले ककसी भी समय बेच सकिा है।
109 बबिी करने का तरीका:-
(1) ननयि समय पर सांपवत्त को एक या अधधक लॉट में, जैसा बबक्री अधधकारी
उधचि समझे, बबक्री के ललए रिा जाएगा, और उच्चिम बोली लगाने वाले
को सांपवत्त बेची जाएगी:
बशिे, अगर प्रस्िाववि कीमि अनावश्यक रूप से कम प्रिीि हो या अन्य
कारर्ों से, बबक्री अधधकारी उच्चिम बोली को स्वीकार करने से इनकार करने के
ललए स्विांत्र होगा।
(2) अगर सांपवत्त िेय बकाया रालश से अधधक पर बेची जािी है, वहाां ब्याज और
प्रकक्रया के िचथ और अन्य शुल्क काटने के बाि अनिररति रालश का भुगिान
चूककिाथ को ककया जाएगा।
(3) वसूली अधधकारी या बबक्री अधधकारी अपने वववेक पर स्र्गन के कारर्ों को
िजथ करने के बाि बबक्री को एक ननदिथष्ट दिन और घांटे के ललए स्र्धगि कर
सकिा है। जहाां बबक्री 7 दिनों से अधधक लांबी अवधध के ललए स्र्धगि की जािी
है, िब ननयम 108 के िहि एक नई उद्घोर्र्ा िब िक नहीां की जाएगी जब
िक कक ननर्थय लेने वाला िेनिार इसे माफ करने के ललए सहमनि न िे िे।
बबक्री करने का
िरीका
110 खरीदी गई संपवत्त का भुगतान:-
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सांपवत्त का भुगिान नकि या बबक्री के समय बबक्री अधधकारी द्वारा मांजूर ककसी
भी डर्क्जटल मोर् में या उस समय बबक्री अधधकारी जो िय करे, उसके अनुसार
ककया जाएगा। िरीिार को सांपवत्त का कोई भी दहस्सा ले जाने की अनुमनि िब
िक नहीां होगी, जब िक कक वह पूरा भुगिान न कर िे। जहाां क्रेिा िरीि के पैसे
का भुगिान करने में ववफल रहिा है, सांपवत्त को कफर से बेचा जएगा।
िरीिी गई सांपवत्त
का भुगिान
111 न्यायालय द्वारा संपवत्त की बहाली: -
जहाां सक्षम क्षेत्राधधकार वाले ककसी भी लसववल न्यायालय की सांिुक्ष्ट के ललए यह
साबबि हो जािा है कक कोई भी सांपवत्त जो इन ननयमों के िहि बाधधि हुई है, उसे
ककसी व्यक्ति द्वारा जबरन या गुप्ि रूप से हटा दिया गया है, अिालि िुरांि ऐसी
सांपवत्त के ललए बबक्री अधधकारी को बहाल करने का आिेश िे सकिी है।
न्यायालय द्वारा
सांपवत्त की बहाली
112 िनरासश का भुगतान करने पर कुकी का आदेश ननरस्त करना: -
यदि नीलामी शुरू होने से पहले, चूककिाथ या उसकी ओर से कायथ करने वाला कोई
व्यक्ति या कुकथ की गई सांपवत्त में दहि का िावा करने वाला कोई व्यक्ति ब्याज,
भत्ते और सांपवत्त को कुकथ करने में हुई अन्य लागि सदहि पूरी िेय रालश का भुगिान
करिा है, िो बबक्री अधधकारी कुकी आिेश रद्ि कर िेगा और सांपवत्त को िुरांि मुति
कर दिया कर िेगा।
धनरालश का
भुगिान करने पर
कुकी का आिेश
ननरस्ि करना
113 संपवत्त को कुकी से छूट: -
लसववल प्रकक्रया सांदहिा 1908 की धारा 60 के प्रावधान में कुकी से छूट के रूप में
उक्ल्लखिि चल सांपवत्तयाां, इन ननयमों के िहि कुकी या बबक्री के ललए उत्तरिायी
नहीां होंगी।
सांपवत्त को कुकी से
छूट
114 लोक सेवक के वेतन या भत् तों की कुकी: -
अगर कुकथ की जाने वाली चल सांपवत्त ककसी सरकारी अधधकारी या स् र्ानीय प्रशासन
या फमथ या कांपनी के सेवक का वेिन या भत् िा या मजिूरी है, िो वसूली अधधकारी,
बबक्री अधधकारी से ररपोटथ प्राप् ि करने के बाि, नागररक आचार सांदहिा, 1908 की
धारा 60 के प्रावधानों के अधीन, रालश की वसूली के ललए ऐसे वेिन को रोकने का
आिेश िे सकिा है या वसूली अधधकारी इस सांबांध में कोई ननिेश िे सकिा है और
आिेश की सूचना पर, अधधकारी या अन् य व् यक्ति जो वेिन या भत् िा या मजिूरी
का भुगिान करने के ललए क्जम् मेिार है, इसे रोक लेगा और आिेश के िहि बकाया
लोक सेवक के
वेिन या भत् िों की
कुकी
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रालश का भुगिान या आिेश अनुसान मालसक ककस् ि के रूप में बबक्री अधधकारी को
करेगा।
115 चल संपवत्त में शेयर या दहत की कुकी: -
अगर कुकथ की जाने वाली सांपवत्त में उसके या ककसी अन् य के सह-स् वालमत् व वाली
चल सांपवत्त में चूककिाथ का कोई दहस् सा या दहि शालमल है, िब चूककिाथ को सूचना
भेजकर कुकी की कारथवाई की जाएगी, जो उसे ककसी भी िरह से उसे बबक्री या
ब्याज को स्र्ानाांिररि करने या ककसी अन् य िरीके से ननपटान करने से रोकेगी।
चल सांपवत्त में
शेयर या दहि की
कुकी
116 ननगोसशएबल इंस् ूमेंट्स की कुकी: -
अगर कुकथ की जाने वाली सांपवत्त ननगोलशएबल इांस् ूमेंट है, क्जसे ककसी न् यायालय
में जमा नहीां ककया गया है, न ही ककसी सरकारी अधधकारी की अलभरक्षा में है, िब
कुकी वास् िववक जब् िी द्वारा की जाएगी और कुकी का आिेश िेने वाले वसूली
अधधकारी के कायाथलय में लाया जाएगा और उसके अगले आिेश िक कायाथलय के
अधीन रिा जाएगा।
ननगोलशएबल
इांस् ूमेंट्स की कुकी
117 न् यायालय या लोक सेवक की असभरक्षा में रखी संवप त्त की कुकी: -
अगर कुकथ की जाने वाली सांपवत्त ककसी न् यायालय या सरकारी अधधकारी की अलभरक्षा
में है, िब कुकी न् यायालय या अधधकारी को एक नोदटस िेने के सार् की जाएगी,
क्जसमें अनुरोध ककया जाएगा कक ऐसी सांपवत्त और उस पर िेय ब् याज या लाभाांर्
को नोदटस जारी करने वाले वसूली अधधकारी के अगले आिेश िक उत ि शिथ पर
उसके अधीन रिा जाएगा :
बशिे सांपवत्त ककसी अन् य क्जले के न् यायालय या वसूली अधधकारी की अलभरक्षा में
है, या स् वालमत् व या प्रार्लमकिा पर कोई सवाल है।
न् यायालय या लोक
सेवक की अलभरक्षा
में रिी सांवप त्त की
कुकी
118 डडिी की कुकी: -
(1) अगर कुकथ की जाने वाली सांपवत्त पैसे के भुगिान के ललए या बांधक या शुल्क
की वसूली के ललए बबक्री के ललए एक डर्क्री है, िब कुकी रक्जस्रार के आिेश
से की जाएगी।
(2) अगर रक्जस् रार उप-ननयम (1) के िहि आिेश जारी करिा है, िो वह डर्क्री
धारक के आवेिन पर, क्जसने डर्क्री को कुकथ ककया है, कुकथ डर्क्री को ननष् पादिि
डर्क्री की कुकी
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करने के ललए आगे बढ़ेगा और ननष् पादिि की जाने वाली डर्क्री से प्राप् ि शुद्ध
आय का उपयोग करेगा।
(3) उप-ननयम (1) में ननदिथष् ट प्रकृनि से अन् य ककसी डर्क्री की कुकी करने की माांग
डर्क्री धारक द्वारा की गई है, िब उसे कुकथ डर्क्री धारक का प्रनिननधध माना
जाएगा और ऐसी कुकथ डर्क्री का धारक ककसी भी वैध िरीके से ननष् पादिि करने
का हकिार होगा।
(4) अगर ककसी डर्क्री के ननष् पािन में कुकथ की जाने वाली सांपवत्त उप-ननयम (1) में
ननदिथष् ट प्रकृनि से लभन् न डर्क्री है, वहाां कुकी ऐसी डर्क्री के धारक को वसूली
अधधकारी द्वारा एक नोदटस जारी करके की जाएगी, जो उसे ककसी भी िरह से
स्र्ानाांिररि करने या चाजथ करने से रोकिी है।
(5) इस ननयम के िहि कुकथ डर्क्री का धारक डर्क्री ननष्पादिि करने वाले वसूली
अधधकारी को ऐसी जानकारी और सहायिा िेगा जो उधचि रूप से आवश्यक
हो।
(6) डर्क्री धारक के आवेिन पर, क्जसमें ककसी अन् य डर्क्री के माध् यम से कुकी को
ननष् पादिि करने की माांग की गई है, इस ननयम के िहि कुकी का आिेश िेने
वाला वसूली अधधकारी कुकथ डर्क्री से जुडे िेनिार को ऐसे आिेश की सूचना
िेगा, और उत ि वसूली अधधकारी के माध् यम से या अन् यर्ा नोदटस प्राप् ि होने
के बाि ऐसे आिेश के उल् लांघन में ननर्थय िेनिार द्वारा ककए गए कुकथ डर्क्री
का कोई भुगिान या समायोजन िब िक मान् य नहीां होगा, जब िक कक कुकी
लागू रहिी है।
119 कजष आदद की कुकी: -
(1) अगर कुकथ की जाने वाली चल सांपवत्त सांबांधधि चूककिाथ का कजथ है, या ककसी
ननगम (कॉपोरेशन) की पूांजी में दहस् सा है या उसमें ननवेश की गई जमा रालश
है, या अन् य चल सांपवत्त है जो चूककिाथ के कब् जे में नहीां है, लसववल न् यायालय
में जमा या अलभरक्षा वाली सांपवत्त को छोडकर, वसूली अधधकारी द्वारा
हस् िाक्षररि एक ललखि ि आिेश द्वारा कुकथ की जाएगी।
(2) कजथ के मामले में, ऐसा आिेश लेनिार को ऋर् की वसूली करने से और िेनिार
को उसके भुगिान से रोक िेगा।
कजथ आदि की
कुकी
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(3) जमा शेयर के मामले में, ऐसा आिेश उस व्यक्ति को, क्जसके नाम पर शेयर
या जमा रालश है, शेयर या जमा को स्र्ानाांिररि करने या उस पर कोई लाभाांश
या ब्याज प्राप्ि करने से रोक िेगा।
(4) ककसी अन्य चल सांपवत्त के मामले में, ऐसा आिेश उस पर कब्जा रिने वाले
व्यक्ति को इसे चूककिाथ को िेने से रोक िेगा।
(5) ऐसे आिेश की एक प्रनि ऋर् के मामले में िेनिार को, जमा शेयर के मामले
में ननगम के उधचि अधधकारी को और अन्य चल सांपवत्त (उपरोति को छोडकर)
के मामले में ऐसी सांपवत्त पर कब् जाधारक व्यक्ति को भेजी जाएगी। जैसे ही
ऋर् या जमा रालश पररपतव हो जािी है, वसूली अधधकारी सांबांधधि व्यक्ति को
रालश का भुगिान करने का ननिेश िे सकिा है। जहाां शेयर आहरर् योग्य नहीां
है, उति वसूली अधधकारी ब्रोकर के माध्यम से इसकी बबक्री की व्यवस्र्ा करेगा।
जब शेयर आहररि ककए जािे हैं, और बबक्री पश् चाि प्राप् ि रालश का भुगिान
शीघ्र अनि शीघ्र उति वसूली अधधकारी या सांबांधधि पक्ष को ककया जाएगा।
अन्य चल सांपवत्त के मामले में, सांबांधधि व्यक्ति इसे उति वसूली अधधकारी के
हार्ों में सौंप िेगा तयोंकक यह चूककिाथ यानी डर्फॉल्टर को सुपुिथगी योग्य हो
जािी है।
120 बबिी से पहले कुकी: -
डर्क्री के ननष्पािन में अचल सांपवत्त िब िक नहीां बेची जाएगी जब िक कक
ऐसी सांपवत्त पहले ही कुकथ न कर ली गई हो:
बशिे जहाां डर्क्री ऐसी सांपवत्त के बांधक के आधार पर प्राप्ि की गई है, उसे कुकथ
करना आवश्यक नहीां होगा।
बबक्री से पहले
कुकी
121 अचल संपवत्त का वववरण बताने हेतु आवेदन: -
जहाां अचल सांपवत्त की बबक्री से रालश वसूल करने का प्रस्िाव है, ननयम 96 के िहि
प्रस्िुि आवेिन में ननधाथररि की जाने वाली अचल सांपवत्त का वववरर् शालमल होगा,
जो इसकी पहचान के ललए पयाथप्ि है और ऐसी सांपवत्त को ननपटान या सवेक्षर् के
ररकॉर्थ में सीमाओां या सांख्याओां द्वारा पहचाना जा सकिा है। इसके अलावा, इसमें
डर्क्री-धारक के सवोत्तम ज्ञान के अनुसार ऐसी सीमाओां या सांख्याओां का ववननिेश
और ऐसी सांपवत्त में चूककिाथओां के शेयर या दहि का वववरर् शालमल होगा, जहाां
िक वह इसे सुननक्श्चि करने में सक्षम है।
अचल सांपवत्त का
वववरर् बिाने हेिु
आवेिन
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122 डडमांड नोदटस देने का तरीका:-
ननयम 99 के िहि वसूली अधधकारी द्वारा िैयार ककए जाने वाले डर्माांर् नोदटस
में चूककिाथ का नाम, िेय रालश, यदि कोई हो िो िचथ सदहि और उस व्यक्ति को
भुगिान ककया जाने वाला बट्टा, जो डर्माांर् नोदटस िामील करेगा, के ललए दिया
गया समय, भुगिान और भुगिान न करने की क्स्र्नि में, कुकथ की जाने वाली और
बेची जाने वाली या बबना कुकी के बेची जाने वाली सांपवत्तयों का वववरर्, जैसा भी
मामला हो शालमल होगा। डर्माांर् नोदटस प्राप्ि होने के बाि बबक्री अधधकारी चूककिाथ
को या उसके पररवार के ककसी वयस्क पुरुर् सिस्य को और उसके सामान्य ननवास
स्र्ान पर, या उसके अधधकृि एजेंट को, या यदि ऐसी व्यक्तिगि सेवा सांभव नहीां
हो, िो डर्माांर् नोदटस की एक प्रनि भेजेगा या दिलवाएगा, अचल सांपवत्त के कुछ
ववलशष्ट दहस्से पर उसकी एक प्रनि धचपकाएगा, जो कुकथ होने वाली है और कुकी
के बबना बेची जाएगी, जैसा भी मामला हो:
बशिे कक जहाां वसूली अधधकारी सांिुष्ट हो कक एक चूककिाथ को हराने के इरािे से
या उसके खिलाफ ननष्पािन की कायथवाही में िेरी करने से उसकी पूरी सांपवत्त या
उसके ककसी दहस्से का ननपटान होने वाला है, डर्माांर् नोदटस में चूककिाथ को उसके
द्वारा िेय रालश के भुगिान के ललए कोई समय नहीां दिया जाएगा और चूककिाथ
की सांपवत्त िुरांि कुकथ कर ली जाएगी।
डर्माांर् नोदटस िेने
का िरीका
123 प्रकिया जब चूककताष भुगतान करने में उपेक्षा करता है: -
यदि चूककिाथ दिए गए समय के भीिर डर्माांर् नोदटस में ननदिथष्ट रालश का भुगिान
करने में ववफल रहिा है, िो बबक्री अधधकारी ननष्पािन के ललए आवेिन में उक्ल्लखिि
अचल सांपवत्त को कुकथ करने और बेचने, या कुकी के बबना बेचने के ललए आगे
बढ़ेगा, जैसा भी मामला हो।
प्रकक्रया जब
चूककिाथ भुगिान
करने में उपेक्षा
करिा है
124 िेता द्वारा जमा और डडफॉलट पर पुनबबषिी: -
अचल सांपवत्त की कीमि के 25 प्रनिशि के बराबर धनरालश क्रेिा द्वारा िरीि के
समय ववक्रय अधधकारी के पास जमा की जाएगी, और ऐसी जमा रालश में चूक होने
पर उसे िुरांि पुनः बेच दिया जाएगा:
बशिे कक जहाां डर्क्री-धारक क्रेिा है और ननयम 127 के िहि क्रय रालश को सेट-
ऑफ करने का हकिार है, बबक्री अधधकारी इस ननयम की आवश्यकिाओां से छूट िे
िेगा।
क्रेिा द्वारा जमा
और डर्फॉल्ट पर
पुनबबथक्री
125 िय रासश की शेर् रासश के भुगतान हेतु समय: -
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िरीि की शेर् रालश और बबक्री प्रमार् पत्र के ललए सामान्य स्टाांप के ललए आवश्यक
रालश का भुगिान बबक्री की िारीि से पांद्रह दिनों के भीिर ककया जाएगा:
बशिे कक स्टाम्प की कीमि के भुगिान का समय सही और पयाथप्ि कारर्ों से,
वसूली अधधकारी के वववेक पर बबक्री की िारीि से िीस दिन िक बढ़ाया जा सकिा
है:
बशिे कक इस ननयम के िहि भुगिान की जाने वाली रालश की गर्ना में, क्रेिा को
ककसी भी सेट-ऑफ का लाभ होगा क्जसका वह ननयम 128 के िहि हकिार हो
सकिा है।
Time for payment
of balance of
purchase money
126 भुगतान में चूक होने पर प्रकिया: -
ननयम 125 में उक्ल्लखिि अवधध के भीिर भुगिान में चूक होने पर, यदि वसूली
अधधकारी बबक्री का िचथ चुकाने के बाि उधचि समझिा है, िो जमा रालश प्रशासन
द्वारा जब्ि कर ली जाएगी और चूककिाथ क्रेिा के सांपवत्त या उसके ककसी दहस्से
पर सभी िावों को रद्ि कर दिया जाएगा, क्जसके ललए इसे बाि में बेचा जा सकिा
है।
भुगिान में चूक
होने पर प्रकक्रया
127 पुनः बबिी के सलए अधिसूचना: -
ऐसे भुगिान के ललए स्वीकृि अवधध के भीिर ननयम 128 में उक्ल्लखिि रालश का
भुगिान न करने पर अचल सांपवत्त की प्रत्येक पुनबबथक्री, बबक्री के ललए ननधाथररि
िरीके से और अवधध के ललए एक नई उद्घोर्र्ा जारी करने के बाि की जाएगी।
पुनः बबक्री के ललए
अधधसूचना
128 प्रकिया जब डडिी िारक संपवत्त खरीदता है: -
जहाां एक डर्क्री धारक सांपवत्त िरीििा है, िरीि में लगे धन और डर्क्री पर िेय
रालश एक िूसरे के खिलाफ सेट-ऑफ ककया जाएगा, और बबक्री अधधकारी ििनुसार
डर्क्री की पूर्थ या आांलशक सांिुक्ष्ट िजथ करेगा।
प्रकक्रया जब डर्क्री
धारक सांपवत्त
िरीििा है
129 देय रासश के भुगतान पर संपवत्त की मुतत करना: -
जहाां बबक्री के ललए ननधाथररि निधर् से पहले चूककिाथ या उसकी ओर से कायथ करने
वाला कोई व्यक्ति या बेची जाने वाली सांपवत्त में दहि का िावा करने वाला कोई भी
व्यक्ति ब्याज सदहि पूरी रालश का भुगिान और सांपवत्त को बबक्री के ललए रिे जाने
में हुए कुकी के िचों सदहि अन्य िचों का भुगिान, यदि कोई हो, बबक्री अधधकारी
कुकी के आिेश को रद्ि करने के बाि सांपवत्त को िुरांि मुति कर िेगा जहाां सांपवत्त
कुकथ की गई है।
िेय रालश के
भुगिान पर सांपवत्त
की मुति करना
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130 देय रासश जमा करने पर वविय ननरस्त करने हेतु आवेदन: -
(1) जहाां अचल सांपवत्त बबक्री अधधकारी द्वारा बेची गई है, कोई भी व्यक्ति या िो
ऐसी सांपवत्त का माललक है या ऐसी बबक्री से पहले अक्जथि टाइटल के आधार
पर उसमें कोई दहि रििा है, डर्क्री-धारक को भुगिान के ललए बबक्री की
उद्घोर्र्ा में ननदिथष्ट बकाया की रालश वसूली अधधकारी के पास जमा करके
बबक्री को रद्ि करने के ललए आवेिन कर सकिा है, क्जसकी वसूली के ललए
बबक्री का आिेश दिया गया र्ा। इसके सार् ही उस पर ब्याज और कुकी का
िचथ, यदि कोई हो, और ऐसी रालश के सांबांध में बबक्री और अन्य लागि भी
जमा करनी होगी, जो ऐसी उद्घोर्र्ा की िारीि से डर्क्री धारक को प्राप्ि हो
सकिी है।
(2) यदि ऐसा जमा और आवेिन बबक्री की िारीि से िीस दिनों के भीिर ककया
जािा है, िो वसूली अधधकारी बबक्री को रद्ि करने का आिेश पाररि करेगा और
क्रेिा को िरीि का पैसा, क्जिना आवेिक द्वारा जमा ककया गया है, 5 प्रनिशि
के सार् चुकाएगा।
बशिे कक यदि एक से अधधक व्यक्तियों ने इस उप-ननयम के िहि जमा और
आवेिन ककया है, िो बबक्री को रद्ि करने के ललए अधधकृि अधधकारी को पहले
जमाकिाथ का आवेिन स्वीकार ककया जाएगा।
(3) यदि कोई व्यक्ति अचल सांपवत्त की बबक्री को रद्ि करने के ललए ननयम 130
के िहि आवेिन करिा है, िो वह इस उप-ननयम के िहि आवेिन करने का
हकिार नहीां होगा।
िेय रालश जमा
करने पर ववक्रय
ननरस्ि करने हेिु
आवेिन
131 अननयसमतता या िोखािडी के आिार पर बबिी को रद्द करने के सलए आवेदन: -
(1) अचल सांपवत्त की बबक्री की िारीि से िीस दिनों के भीिर ककसी भी समय,
डर्क्री धारक या पररसांपवत्तयों के िकथसांगि वविरर् में दहस्सेिारी का हकिार
कोई भी व्यक्ति या क्जसके दहि बबक्री से प्रभाववि होिे हैं, प्रकाशन या सांचालन
में ककसी गांभीर अननयलमििा या गलिी या धोिाधडी के आधार पर बबक्री को
रद्ि करने के ललए वसूली अधधकारी को आवेिन कर सकिा है।
बशिे कक ककसी भी बबक्री को अननयलमििा या धोिाधडी के आधार पर रद्ि
नहीां ककया जाएगा जब िक कक उति वसूली अधधकारी सांिुष्ट न हो जाए कक
अननयलमििा या
धोिाधडी के
आधार पर बबक्री
को रद्ि करने के
ललए आवेिन
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आवेिक को ऐसी अननयलमििा, गलिी या धोिाधडी के कारर् पयाथप्ि नुकसान हुआ
है।
(2) यदि आवेिन की अनुमनि िी जािी है, िो उति वसूली अधधकारी बबक्री को रद्ि
कर िेगा और नए लसरे से बबक्री का ननिेश िे सकिा है।
(3) बबक्री की िारीि से िीस दिनों की समाक्प्ि पर यदि बबक्री को रद्ि करने के
ललए कोई आवेिन नहीां ककया गया है या यदि ऐसा आवेिन ककया गया है और
िाररज कर दिया गया है, िो उति वसूली अधधकारी बबक्री की पुक्ष्ट करने वाला
एक आिेश िेगा:
बशिे, यदि उसके पास यह मानने का कारर् होगा कक बबक्री को इस बाि के
बावजूि रद्ि कर दिया जाना चादहए कक ऐसा कोई आवेिन नहीां ककया गया है या
ककसी भी आवेिन में कधर्ि आधारों के अलावा अन्य आधार हैं क्जन्हें ककया गया
है और िाररज कर दिया गया है, िो वह अपने कारर्ों को िजथ करने के बाि
ललखिि रूप में बबक्री को रद्ि कर सकिा है।
(4) जब भी, ककसी अचल सांपवत्त की बबक्री की पुक्ष्ट नहीां की जािी है या उसे अलग
रिा जािा है, िो जमा रालश या िरीि का पैसा, जैसा भी मामला हो, क्रेिा को
वापस कर दिया जाएगा।
(5) ऐसी ककसी भी बबक्री की पुक्ष्ट के बाि, उति वसूली अधधकारी क्रेिा को अपनी
मुहर और हस्िाक्षर वाला बबक्री प्रमार्पत्र प्रिान करेगा।
(6) ऐसे प्रमार्पत्र में बेची गई सांपवत्त और क्रेिा का नाम बिाया जाएगा, और यह
उन सभी अिालिों और न्यायाधधकरर्ों में िरीि के िथ्य का ननर्ाथयक साक्ष्य
होगा जहाां इसे साबबि करना आवश्यक हो सकिा है और इसी िरह सभी
अिालिों और न्यायाधधकरर्ों में जहाां इसे साबबि करना आवश्यक हो सकिा
है और इसललए सभी अिालिों और न्यायाधधकरर्ों में जहाां इसे साबबि करना
आवश्यक हो सकिा है और वसूली अधधकारी की मुहर या हस्िाक्षर का कोई
प्रमार् आवश्यक नहीां होगा जब िक कक क्जस प्राधधकारी के सामने पेश ककया
गया है उसके पास इसकी वास्िववकिा पर सांिेह करने का कारर् न हो।
(7) इस ननयम के िहि दिया गया आिेश अांनिम होगा, और ककसी भी मुकिमे या
अन्य कानूनी कायथवाही में पूछिाछ के ललए उत्तरिायी नहीां होगा।
--------------------------सोदहि-----------
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132 कब्जे की सुपुदषगी: -
जहाां अचल सांपवत्त के ककसी भी वैध क्रेिा का ववरोध ककया जािा है और उस व्यक्ति
(जो डर्फॉल्टर नहीां है) के अलावा ककसी अन्य व्यक्ति द्वारा सांपवत्त के कब्जे में
होने का नेकनीयिी से िावा ककया जािा है, िो आवेिन पर सक्षम क्षेत्राधधकार वाली
कोई भी अिालि द्वारा िरीिी गई अचल सांपवत्त पर कब्जा प्राप्ि करने से रोका
जािा है, और ननयम 130 द्वारा प्रिान ककए गए बबक्री प्रमार्पत्र की पेशकश ऐसे
क्रेिा को कब्जे में रिने के उद्िेश्य से उधचि प्रकक्रया जारी करने का कारर् बनेगी,
जैसे कक िरीिी गई अचल सांपवत्त क्रेिा को न्यायालय के एक ननर्थय द्वारा डर्क्री
कर िी गई हो।
कब्जे की सुपुिथगी
133 अचल संपवत्त की बबिी देय रासश के अनुपात में होगी: -
बबक्री अधधकारी के ललए िेय धन के भुगिान के ललए चूककिाथ की पूरी अचल
सांपवत्त या उसके ककसी दहस्से को बेचना वैध होगा: बशिे कक जहाां िक व्यावहाररक
हो, अचल सांपवत्त का उससे भी ज्यािा कोई भी दहस्सा बेचा नहीां जाएगा जो िेय
रालश को ब्याज और कुकी, यदि कोई हो, के िचथ और बबक्री के सार् चुकाने के ललए
पयाथप्ि हो।
अचल सांपवत्त की
बबक्री िेय रालश के
अनुपाि में होगी
134 कुकी के बाद संपवत्त का ननजी हस्तांतरण शून्य होना:-
जहाां इन ननयमों के िहि कुकी की गई है, वहाां कुकथ की गई सांपवत्त या उसमें ककसी
ब्याज का कोई भी ननजी हस्िाांिरर् या वविरर् और ऐसी कुकी के ववपरीि ककसी
भी ऋर्, लाभाांश या अन्य धन के बकाएिार को कोई भी भुगिान, कुकी के िहि
मान्य सभी िावों के मुकाबले शून्य होगा। स्पष्टीकरर्-इस ननयम के प्रयोजन के
ललए, कुकी के िहि प्रविथनीय िावे में ननयम 138 के िहि पररसांपवत्तयों के िकथसांगि
वविरर् के िावे शालमल हैं।
कुकी के बाि
सांपवत्त का ननजी
हस्िाांिरर् शून्य
होना
135 प्रकिया से जुडे लोगों को भत्तों का भुगतान ककया जाएगा: -
इन ननयमों के िहि नोदटस िामील करने या अन्य प्रकक्रया में ननयोक्जि व्यक्ति
ऐसी िरों पर भत्ते का हकिार होगा जो वसूली अधधकारी द्वारा समय-समय पर िय
की जा सकिी हैं।
प्रकक्रया से जुडे
लोगों को भत्तों का
भुगिान ककया
जाएगा
136 बबिी आय से वसूली योग्य ब्याज और अन्य शुलक: -
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जहाां इन ननयमों के िहि चल सांपवत्त की कुकी और बबक्री या कुकी और अचल
सांपवत्त की कुकी के बबना बबक्री के सांबांध में आई लागि और शुल्क ननयम 96 के
िहि डर्क्री धारक द्वारा जमा की गई लागि की रालश से अधधक है। ऐसी क्स्र्नि
में बेची गई सांपवत्त की बबक्री से हुई आय या चूककिाथ द्वारा भुगिान ककए गए
धन से, जैसा भी मामला हो, कटौिी की जाएगी और शेर् रालश डर्क्री-धारक को
उपलब्ध कराई जाएगी।
बबक्री आय से
वसूली योग्य ब्याज
और अन्य शुल्क
137 भुगतान की रसीद: -
प्रत्येक व्यक्ति जो ककसी िेय धनरालश का भुगिान करिा है, क्जसकी वसूली के
ललए इन ननयमों के िहि आवेिन ककया गया है, वह बबक्री अधधकारी या उस सांबांध
में वसूली अधधकारी द्वारा सशति अन्य अधधकारी द्वारा हस्िाक्षररि रालश के ललए
रसीि पाने का हकिार होगा, ऐसी रसीि में भुगिान करने वाले व्यक्ति का नाम
और ववर्य वस्िु का उल्लेि होगा क्जसके सांबांध में भुगिान ककया गया है।
भुगिान की रसीि
138 संपवत्त की कुकी के दावों एवं आपवत्तयों की जांच: -
(1) जहाां इन ननयमों के िहि कुकथ की गई ककसी भी सांपवत्त पर कोई िावा ककया
जािा है, या इस आधार पर कोई आपवत्त की जािी है कक ऐसी सांपवत्त इस कुकी
के ललए उत्तरिायी नहीां है, बबक्री अधधकारी िावे या आपवत्त की जाांच करेगा और
गुर्-िोर् के आधार पर ननपटान करेगा:
बशिे कक जब बबक्री अधधकारी यह मानिा है कक िावा या आपवत्त िुच्छ है, िो
ऐसी कोई जाांच नहीां की जाएगी।
(2) जहाां क्जस सांपवत्त से िावा या आपवत्त सांबांधधि है, उसे बबक्री के ललए ववज्ञावपि
ककया गया है, बबक्री अधधकारी िावे या आपवत्त की जाांच होने िक बबक्री को
स्र्धगि कर सकिा है।
(3) जहाां ककसी िावे या आपवत्त पर उस पक्ष को प्रार्लमकिा िी जािी है क्जसके
खिलाफ आिेश दिया गया है, वह उस अधधकार को स्र्ावपि करने के ललए
क्जसका वह वववािग्रस्ि सांपवत्त पर िावा करिा है, आिेश की िारीि से छह
महीने के भीिर मुकिमा िायर कर सकिा है। लेककन, ऐसे मुकिमे का पररर्ाम,
यदि कोई हो, आिेश ननर्ाथयक होगा।
सांपवत्त की कुकी के
िावों एवां आपवत्तयों
की जाांच
139 पुनबबषिी पर मूलय की कमी चूककताष िेता से वसूली योग्य: -
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98 | 127 P a g e
(1) क्रेिा की चूक के कारर् ननयम 127 के िहि आयोक्जि पुनबबथक्री पर कीमि में
कोई कमी हो सकिी है और ऐसी पुनबबथक्री में आने वाले सभी िचों को बबक्री
अधधकारी द्वारा वसूली अधधकारी को प्रमाखर्ि ककया जाएगा और, उसके अनुरोध
पर, इन ननयमों के प्रावधानों के िहि डर्क्री धारक या चूककिाथ में से ककसी
एक की वसूली चूककिाथ क्रेिा से की जा सकिी है। ऐसी वसूली के ललए
आनुर्ांधगक लागि, यदि कोई हो, भी चूककिाथ क्रेिा द्वारा वहन की जाएगी।
(2) जहाां िूसरी बबक्री पर सांपवत्त पहली बबक्री की िुलना में अधधक कीमि पर बेची
जा सकिी है, बबक्री में चूक करने वाले क्रेिा को अांिर या वृद्धध का कोई िावा
नहीां होगा।
पुनबबथक्री पर मूल्य
की कमी चूककिाथ
क्रेिा से वसूली
योग्य
140 कुकी का ननिाषरण: -
जहाां डर्क्री के ननष्पािन में कोई सांपवत्त कुकथ की गई है, लेककन डर्क्री धारक की चूक
के कारर् वसूली अधधकारी ननष्पािन के आवेिन के सार् आगे बढ़ने में असमर्थ है,
िो वह या िो आवेिन को िाररज कर िेगा या ककसी पयाथप्ि कारर् से कायथवाही
को एक भववष्य की िारीि के ललए स्र्धगि कर िेगा। ऐसे आवेिन के िाररज होने
पर कुकी समाप्ि हो जायेगी।
कुकी का ननधाथरर्
141 पररसंपवत्तयों का तकषसंगत ववतरण:
(1) अगर बबक्री अधधकारी इन ननयमों के िहि कुकी करिा है या कुकी कर चुका
है, कोई सांपवत्त जो ककसी न् यायालय की अलभरक्षा में नहीां है, जो पहले ही ककसी
न् यायालय की डर्क्री के ननष् पािन में कुकी के अधीन है, िब न् यायालय ऐसी
सांपवत्त को कब् जे में लेगा और वसूली करेगा और उसके िावों और उसकी कुकी
पर ककसी भी आपवत्त का ननपटान करेगा:
बशिे कक जहाां सांपवत्त एक से अधधक न् यायालयों की डर्क्री के ननष् पािन में कुकी
के अधीन है, िब जो न् यायालय उत ि सांपवत्त को हालसल करेगा या वसूली करेगा
और उस पर ककसी िावे का ननपटान करिा है और जब् ि की गई सांपवत्त पर ककसी
आपवत्त का ननपटान करिा है वह उच् च श्रेर्ी का न् यायालय होगा, या जहाां ऐसे
न् यायालयों के बीच श्रेर्ी में कोई अांिर नहीां है, वहाां उस न्यायालय को अधधकार
लमलेगा क्जसकी डर्क्री के िहि सांपवत्त सबसे पहले कुकथ की गई र्ी।
(2) अगर बबक्री अधधकारी द्वारा सांपवत्त पर कब् जा ललया जािा है और ऐसी सांपवत्तयों
की प्राक्प्ि से पहले, इसी चूककिाथ के खिलाफ डर्क्री के ननष् पािन हेिु अवेिनों
पररसांपवत्तयों का
िकथसांगि वविरर्
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के ललए एक से अधधक डर्क्री धारक की ओर से माांग नोदटस प्रस् िुि ककए जािे
हैं और डर्क्री धारक सांिुष् ट नहीां होिे हैं, वहाां वसूली की लागि की कटौिी के
बाि शेर् रालश का सांवविरर् बबक्री अधधकारी द्वारा नागररक सांदहिा 1908 की
धारा 73 के िहि प्रित् ि प्रकक्रया के िहि सभी डर्क्री धारकों के बीच बराबर से
ककया जाएगा।
142 ननष् पादन से पहले चूककताष की मृत् यु: -
जहाां डर्क्री पूरी िरह से सांिुष्ट होने से पहले चूककिाथ की मृत्यु हो जािी है, िो
ननयम 96 के िहि मृिक के कानूनी प्रनिननधधयों के खिलाफ आवेिन ककया जा
सकिा है और उसके बाि इन ननयमों के सभी प्रावधान, इस ननयम में प्रिान ककए
गए िूसरे प्रावधानों को छोडकर, ऐसे कानूनी प्रनिननधधयों पर कुछ ऐसे लागू होंगे
जैसे वही चूककिाथ र्े जहाां ऐसे कानूनी प्रनिननधध के खिलाफ डर्क्री ननष्पादिि की
जािी है, वह केवल मृिक की सांपवत्त की सीमा िक ही उत्तरिायी होगा जो उसके
हार् आ गई है और क्जसका ववधधवि ननपटान नहीां ककया गया है; और इस िरह
के िानयत्व को सुननक्श्चि करने के उद्िेश्य से, डर्क्री ननष्पादिि करने वाला वसूली
अधधकारी, अपने स्वयां के प्रस्िाव पर या डर्क्री धारक के आवेिन पर, ऐसे कानूनी
प्रनिननधध को ऐसे िािे प्रस्िुि करने के ललए मजबूर कर सकिा है जैसा वह उधचि
समझिा है।
ननष् पािन से पहले
चूककिाथ की मृत् यु
143 प्रशासन के पास जमा ककया जाने वाला अंशदान और शुल क: -
धारा 95 की उपधारा (2) के िहि ककए गए सभी अांशिान, धारा 113 की उपधारा
(3) के िहि भुगिान ककए गए सभी शुल्क प्रशासन को जमा ककए जाएांगे।
प्रशासन के पास
जमा ककया जाने
वाला अांशिान और
शुल् क
144 ननणषय, अधिननणषय आदद की सूचना: -
ववननयमन या इन ननयमों के िहि ककसी भी आिेश, ननर्थय या अधधननर्थय के बारे
में पक्षों को सूधचि ककया जाना आवश् यक है, जब िक कक ववननयमन या इन ननयमों
में अन्यर्ा ववशेर् रूप से कोई ननिेश प्रिान नहीां ककया जािा है, पक्ष के उस अांनिम
पिे पर सूचना को पोस्ट ककया जाएगा, जो पक्ष द्वारा सलमनि को उपलब् ध कराया
गया है, इसकी एक प्रनि नोदटस बोर्थ पर प्रिलशथि की जाएगी।
ननर्थय, अधधननर्थय
आदि की सूचना
145 िारा 131 के तहत अनुबंि: -
धारा 131 के िहि
अनुबांध
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धारा 131 के िहि एक अनुबांध प्रपत्र त यू में ककया जाएगा।
146 ननयमों से छूट देने की शजतत
केंद्र शालसि प्रिेश प्रशासन, सामान् य या ववशेर् आिेश के द्वारा, ककसी सहकारी
सलम नि या सलमनियों के ककसी वगथ को इन ननयमों के ककन् हीां उपबांधों से छूट िे
सकिा है या ननिेश िे सकिा है कक सहकारी सलमनियों या सहकारी सलमनियों के
वगथ पर आिेश में दिए गए ननिेशानुसार उपबांध सांशोधन या शिों के िहि लागू
होंगे।
ननयमों से छूट िेने
की शक्ति
147 शंका का ननवारण: -
यदि इन ननयमों के ककसी उपबांध को समझने में कोई सांिेह उत्पन्न होिा है िो
वह मामला सहकारी सलमनियों के रक्जस्रार को ननिेलशि ककया जाएगा और
रक्जस्रार, सांिेह को िूर करने के उद्िेश् य के ललए ववननयम और इन ननयमों के
उपबांधों से असांगि शब् िों को हटाने के सांबांध में आिेश िे सकिा है।
शांका का ननवारर्
148 मुजश्कलों को दूर करने की शजतत
यदि इस ननयमावली के उपबांधों को लागू करने में कोई कदठनाई उत्पन्न होिी है
िो केंद्र शालसि प्रिेश प्रशासन मुक्श्कलों को िूर करने के लल, जो उसे प्रिीि होिा
है, आवश्यक होने पर, ववननयम के उपबांधों से असांगि चीजों को हटाने के ललए
सरकारी राजपत्र में अधधसूचना प्रकालशि कर सकिा है।
मुक्श्कलों को िूर
करने की शक्ति
149 ननरस्तीकरण और बचत: -
(1) एलएम एांर् ए द्वीप सहकारी सलमनि ननयम, 1961 और एलएम एांर् ए द्वीप
सहकारी सलमनि (सलमनि के चुनाव का सांचालन) ननयम, 2008 को ननरस्ि कर
दिया गया है।
(2) उत ि ननरस् िीकरर् के होिे हुए या ननरस् ि ननयम के उपबांधों में से ककसी के
अधीन की गई कोई बाि या की गई कोई कारथवाई, जहाां िक वह इन ननयमों
के उपबांधों से असांगि न हो, इन ननयमों के ििनुरूप उपबांधों के अधीन की गई
समझी जाएगी।
ननरस्िीकरर् और
बचि
प्रशासक के आिेश पर और उसके नाम पर
हस्िाक्षर
सधचव (कोऑपरेशन)
102
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प्रपत्र ‘ए’
[ननयम 3(1) देणखए]
ससमनत के पंजीकरण के सलए आवेदन
स्र्ान :.
दिनाांक :
सेवा में,
सहकारी सलमनियों के रक्जस्रार,
रक्जस्रार कायाथलय
सहकाररिा ववभाग
………………………………..
हम नीचे बिाए गए अनुलग्नकों के सार् ननम्नललखिि सलमनि के पांजीकरर् के ललए
एक प्रस्िाव प्रस्िुि करिे हैं।
2. हम यह भी घोर्र्ा करिे हैं कक इसमें िी गई जानकारी, क्जसमें सांलग्नक भी शालमल
है, हमारी सवोत्तम जानकारी के अनुसार सही है:-
(1) प्रस्िाववि सलमनि का नाम*;
:
(2) पांजीकृि ककया जाने वाला पिा;
:
(3) चाहे िानयत्व सीलमि हो या असीलमि;
:
(4) सांचालन का क्षेत्र;
:
(5) सलमनि के उद्िेश्य;
:
(6)
आवेिन की िारीि िक प्रविथकों द्वारा ककए गए
प्रारांलभक व्यय की रालश, और उसके बाि सलमनि
को पांजीकृि करने की दृक्ष्ट से उनके द्वारा
ककए जाने वाले सांभाववि व्यय का अनुमान।
:
(7) वह भार्ा क्जसमें सलमनि के बही-िािे रिे
जाएांगे।
:
फुटनोट:
* सलमनि के नाम में ककसी जानि या धमथ का सांिभथ नहीां होना चादहए
3. हम आवेिकों (कम से कम 10) द्वारा हस्िाक्षररि प्रस्िाववि उपननयमों की चार
प्रनियाां भेज रहे हैं।
103
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
क्र. सां.
पूरा नाम
चाहे व्यक्ति
हो या कॉपोरेट
ननकाय
उम्र
राष्रीयिा
व्यवसा
य
द्वीप जहाां ननवास
हो
1
2
3
4
5
6
7
द्वीप
शेयर पूांजी के
ललए अलभिान
की
गई
धनरालश
चाहे आवेिन
पर
हस्िाक्षरक
िाथ
उसके
पररवार का
कोई सिस्य
है
सलमनि के मामले
में चाहे वह उस
सलमनि
की
कमेटी का सिस्य
हो
दटप्पखर्याां
8
9
10
11
12
उस व्यक्ति का नाम और पिा क्जसे पांजीकरर् या अन्य के सांबांध में पत्राचार ककया जाना
चादहए:-
हस्िाक्षर
1.
मुख्य प्रविथक………………………
6. ……………………………
2.
………………………………………
7. ……………………………
3.
……………………………………….
8. ……………………………
4.
………………………………………
9……………………………
5.
………………………………………
10. ……………………………
नोट :
(1) सलमनि के प्रनिननधध के मामले में, उस सलमनि की कमेटी के प्रस्िाव की एक प्रनि जो उसे
अपनी ओर से इस आवेिन और उपननयमों पर हस्िाक्षर करने के ललए अधधकृि करिी है,
इस आवेिन के सार् सांलग्न की जानी चादहए।
(2) कॉपोरेट ननकाय के मामले में, कॉपोरेट ननकाय की ओर से हस्िाक्षरकिाथ की प्रनिननधध
क्स्र्नि का सांकेि दिया जाना चादहए।
(3) अलभव्यक्ति "पररवार के सिस्य" का अर्थ है पत्नी, पनि, वपिा, मािा, िािा, िािी, सौिेला
वपिा, सौिेली माां, बेटा, बेटी, सौिेला बेटा, सौिेली बेटी, पोिा, पोिी, भाई, बहन, सौिेला भाई,
सौिेली बहन, और भाई या सौिेले भाई की पत्नी।
सांग्लनक:-
(1) बैंक जमा का प्रमार् पत्र।
104
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(2) उन व्यक्तियों की सूची, क्जन्होंने शेयर पूांजी में योगिान दिया है, उनमें से प्रत्येक द्वारा
योगिान की गई रालश और उनके द्वारा भुगिान ककया जाने वाला प्रवेश शुल्क।
(3) योजना यह वववरर् दििािी है कक सलमनि का कामकाज आधर्थक रूप से कैसे मजबूि होगा,
और जहाां योजना में सलमनि द्वारा अचल सांपवत्त रिने की पररकल्पना की गई है, अचल
सांपवत्त को िरीिने, अक्जथि करने या सलमनि को हस्िाांिररि करने का प्रस्िाव दिया गया
है।
*(4) पांजीकृि सलमनि की कमेटी के एक सिस्य को सलमनि की ओर से आवेिन पर हस्िाक्षर
करने के ललए अधधकृि करने वाले सांकल्प की एक प्रनि।
**(5) ककसी फमथ, कांपनी या अन्य कॉपोरेट ननकाय, सलमनि पांजीकरर् अधधननयम, 1860 के िहि
पांजीकृि सलमनि या सावथजननक रस्टों के पांजीकरर् के सांबांध में इस समय लागू ककसी भी
कानून के िहि पांजीकृि सावथजननक रस्ट द्वारा जारी ककसी भी व्यक्ति को उसकी ओर
से आवेिन पर हस्िाक्षर करने के ललए अधधकृि करने वाले िस्िावेज़ की एक प्रनि।
.........................रक्जस्रार के कायाथलय में...................................................पिे पर पांजीकृि र्ाक
से भेजा गया/.......................................... ..................................................को हार् से
डर्ललवर ककया गया
(मुख्य प्रविथक)
रक्जस्रार के कायाथलय द्वारा ............... को पांजीकृि र्ाक/हार् से डर्लीवरी ..............द्वारा
प्राप्ि की गई
रक्जस्रार/रक्जस्रार, पांजीकरर् प्रस्िावों के रक्जस्टर में िजथ क्रमाांक सांख्या......
…………………………………
(आवेिन प्राप्ि करने वाले अधधकारी के हस्िाक्षर)
फुटनोट:
* अग्रेवर्ि ककया जाना िब जब पांजीकृि होने वाली सलमनि का कोई भी सिस्य स्वयां एक
पांजीकृि सलमनि हो
105
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** अग्रेवर्ि ककया जाना चादहए जब पांजीकृि होने वाली सलमनि का कोई भी सिस्य एक फमथ,
कांपनी या अन्य कॉपोरेट ननकाय हो, सलमनि पांजीकरर् अधधननयम, 1860 के िहि पांजीकृि
सलमनि या उस समय लागू ककसी भी सावथजननक रस्टों का पांजीकरर् कानून के िहि
पांजीकृि सावथजननक रस्ट हो।
पावती
मुख्य प्रविथक श्री....................की िरफ से .................... सलमनि के पांजीकरर् के ललए ....................
को .................... प्राप्ि पांजीकरर् प्रस्िाव सांख्या ....................प्राप्ि हुई।
स्र्ान:
दिनाांक :
प्रपत्र ‘बी’
[ननयम 5(1) देणखए]
रजजस्रार के कायाषलय में प्राप्त पंजीकरण हेतु आवेदनों का रजजस्टर
क्र. सां.
प्रस्िाववि
सलमनि का नाम
स्र्ान
गाांव
और
द्वीप
उप प्रभाग
प्राक्प्ि
की
िारीि
पाविी
की
िारीि
कैसे
प्राप्ि
हुआ (र्ाक/
हार्
से
डर्ललवरी के
द्वारा)
1
2
3
4
5
6
7
सांख्या और
िारीि, जब
अनिररति
सूचना माांगी
गई
सुझाई गई
िारीि, जब
िक सूचना
माांगी गई
िारीि जब
सूचना प्राप्ि
हुई
सांख्या और
पांजीकरर्
की िारीि
सांख्या और
आिेश की
िारीि,
क्जसके िहि
पांजीकरर्
िाररज कर
दिया गया
रक्जस्टर
रिने के ललए
रक्जस्रार
द्वारा
अधधकृि
अधधकारी का
प्रारांलभक नाम
दटप्पखर्याां
8
9
10
11
12
13
14
106
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प्रपत्र संख्या 1 बी
[ननयम 5(4) िेखिए]
लक्षद्वीप सहकारी ससमनत ववननयमन 2022 की िारा 9(4) के तहत जारी पंजीकरण प्रमाण
पत्र (2022 की संख्या 4)
मैं लक्षद्वीप सहकारी सलमनि ववननयमन 2022 (2022 की सांख्या 4) की धारा 9(4) के
िहि मुझे प्रित्त शक्तियों का प्रयोग करिे हुए प्रमाखर्ि करिा हूां कक ……………………………… सहकारी
सलमनि… … में………द्वीप/केंद्र शालसि प्रिेश लक्षद्वीप को आज मेरे द्वारा उति ववननयमन के
िहि एक सहकारी सलमनि के रूप में पांजीकृि ककया गया है। सीलमि िानयत्व के आधार पर
िर्ा उपरोति के उपननयमों को भी उति धारा के अांिगथि पांजीकृि ककया जािा है।
सहकारी सलमनि का नाम
:
पांजीकरर् की सांख्या
:
सलमनि का पिा
:
पांजीकरर् की निधर्
:
इस प्रमार्पत्र के सार् मेरे द्वारा पांजीकृि एवां सत्यावपि सोसायटी के उप ननयम की एक प्रनि
सांलग्न है
स्र्ान
दिनाांक
सहकारी सलमनियों के रक्जस्रार
107
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प्रपत्र संख्या 2 B
[ननयम 5 (6) िेखिए]
लक्षद्वीप सहकारी ससमनत ववननयमन 2022 की िारा 9(4) के तहत जारी पंजीकरण प्रमाण
पत्र (2022 की संख्या 4)
मैं लक्षद्वीप सहकारी सलमनि ववननयमन 2022 (2022 की सांख्या 4) और लक्षद्वीप
सहकारी सलमनि ननयम 5 के उप-ननयम 6 के िहि मुझे प्रित्त शक्तियों का प्रयोग करिे हुए
प्रमाखर्ि करिा हूां कक ……………………………सहकारी सलमनि के मूल पांजीकरर् प्रमार् पत्र…….में……….
द्वीप/केंद्र शालसि प्रिेश लक्षद्वीप का अपूरर्ीय रूप से िो गया र्ा और यह प्रमाखर्ि ककया
जािा है कक उति सहकारी सलमनि का पांजीकरर् वववरर् इस प्रकार है,
सहकारी सलमनि का नाम
:
पांजीकरर् की सांख्या
:
सलमनि का पिा
:
पांजीकरर् की निधर्
:
ऑडर्ट प्रमार्पत्र में उपलब्ध वववरर् और सहकारी सलमनियों के रक्जस्रार के कायाथलय
में उपलब्ध ररकॉर्थ के आधार पर प्रमार्पत्र जारी ककया जािा है।
स्र्ान
दिनाांक
सहकारी सलमनियों के रक्जस्रार
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प्रपत्र सी
[ननयम 7(1) देणखए]
पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाने वाली सहकारी ससमनतयों का रजजस्टर
क्जला........
पांजीकृि क्र. सां.
सलमनि का
पूरा नाम
और पिा
द्वीप का
नाम
पांजीकरर्
की िारीि
फाइल सां.
सलमनि का
वगथ
उप-वगथ
1
2
3
4
5
6
7
पांजीकरर् को
अधधसूधचि
करने वाले
सरकारी
राजपत्र की
पृष्ठ सांख्या
और िारीि
रक्जस्रार
का नाम
रक्जस्रार
द्वारा
समापन
की निधर्
समापन
की
अधधसूचना
िेने वाले
सरकारी
राजपत्र की
पृष्ठ
सांख्या
और
िारीि
रद्ि करने
की सांख्या
और िारीि
रक्जस्टर
रिने के
ललए
रक्जस्रार
द्वारा
अधधकृि
अधधकारी
का
प्रारांलभक
नाम
दटप्पखर्याां
8
9
10
11
12
13
14
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प्रपत्र डी
[ननयम 9 (1) देणखए ]
पांजीकृि र्ाक पाविी िेय के द्वारा
सहकारी सलमनियों के रक्जस्रार
सेवा में
...................
महोिय,
मुझे ऐसा प्रिीि होिा है कक सांलग्न कर्न में बिाए अनुसार आपकी सलमनि के उपननयमों में
सांशोधन/सांशोधन आवश्यक है/हैं और यह आपकी सलमनि के दहि में वाांछनीय है/हैं। मैं आपसे
अनुरोध करिा हूां कक आप अपनी सलमनि के दहि में इस/इन सांशोधनों/सांशोधनों पर ववचार करें
और लक्षद्वीप सहकारी सलमनि ननयम, 2023 के ननयम 9(1) के िहि इस नोदटस के माध्यम
से आपको सांशोधन करने के ललए आवश्यक किम उठाने के ललए कहें। इस नोदटस की प्राक्प्ि
की िारीि से ...... दिनों के भीिर आपकी सलमनि के उपननयमों के अनुसार, ऐसा न करने पर
लक्षद्वीप सहकारी सलमनि ववननयमन, 2022 की धारा 14 (1) के िहि बिाई गई कारथवाई की
जाएगी।
आपका ववश्वासी
सहकारी सलमनियों के रक्जस्रार,
………………………………………………………..
ननयम 9(1) के िहि नोदटस के सार् वववरर्
क्र. सां.
मौजूिा
उपननयमों
की
सटीक शब्िावली
उपननयम जैसा
कक सांशोधन के
बाि पढ़ा जाएगा
उप-कानून
की
सटीक शब्िावली,
यदि यह नया है
क्जन कारर्ों से
सांशोधन
आवश्यक माना
गया है
सहकारी सलमनियों के रक्जस्रार,
………………………………………………………..
110
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प्रपत्र ई
[ननयम 13(1) देणखए]
ककसी ससमनत के पुनननषमाषण के सलए आवेदन
सेवा में
सहकारी सलमनियों के रक्जस्रार
.............
...............सलमनि....लललमटेर् की ............... द्वीप पर सलमनि के पुनननथमाथर् के उद्िेश्य
से बुलाई गई ववशेर् आम बैठक में, सलमनि ने अपने लेनिारों और/या सिस्यों के सार्
ननम्नललखिि पांक्तियों पर एक समझौिा/व्यवस्र्ा को मांजूरी िी :
(1) लेनिारों के िावों को कम करके;
(2) शेयर पूांजी के मूल्य को कम करके;
(3) सांपवत्तयों के पुनमूथल्याांकन द्वारा;
(4) कोई अन्य मुद्िा।
उपरोति पांक्तियों पर िैयार की गई एक ववस्िृि योजना ऊपर उक्ल्लखिि सलमनि की
ववशेर् आम बैठक द्वारा पाररि प्रस्िाव की एक प्रनि के सार् सांलग्न है।
हम अनुरोध करेंगे कक कृपया सलमनि के पुनननथमाथर् की योजना िैयार की जाए और इस
आशय के आिेश जारी ककए जाएां।
अध्यक्ष/सिस्य/लेनिार/समापक
.........सलमनि लल.
111
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प्रपत्र एफ
[ननयम 19(1) देणखए]
लक्षद्वीप सहकारी सलमनि ववननयमन, 2022 की उपधारा 27(2) के िहि ककसी सलमनि
की सिस्यिा के ललए आवेिन िेने के ललए पात्र व्यक्ति द्वारा उपयोग ककया जाने वाला प्रपत्र।
सेवा में
अध्यक्ष,
(रक्जस्रार, सहकारी सलमनियों के माध्यम से)
महोिय,
मैं, अधोहस्िाक्षरकिाथ श्री/श्रीमिी .................................................. (आवेिक का पूरा नाम),
इसके द्वारा आपकी सलमनि की सिस्यिा के ललए आवेिन करिे समय, मैं अपने बारे में
ननम्नललखिि वववरर् प्रस्िुि करिा हूां:-
1. उपनाम से प्रारांभ होने वाला पूरा नाम।
2. पिा (आवासीय- मोबाइल नांबर सदहि)
3. व्यवसाय/सेवा/व्यापार/पेशा।
4. पिा (सेवा/व्यवसाय/पेशा)।
5. आवेिन की निधर् पर आयु।
6. आवेदिि सिस्यिा का वगथ (सहयोगी, नाममात्र, सहानुभूनि रिने वाला या साधारर्)।
7. राष्रीयिा।
8. आवेिन के सार् जमा की गई शेयर रालश और प्रवेश शुल्क की रालश (क्रॉस चेक, पे ऑर्थर
और डर्माांर् ड्राफ्ट)।
9. पररवार द्वारा माललक या ककरायेिार के रूप में धाररि कृवर् भूलम/गैर-कृवर् भूलम का
वववरर् (जो भी लागू हो)।
10. अन्य सहकारी सलमनि/सलमनियों की सिस्यिा, यदि कोई हो, का वववरर्, सार् ही
सलमनि/सलमनियों में बकाया या अनििेय, यदि कोई हो, के बारे में जानकारी।
112
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
11. सलमनि में आवेिन करने की िारीि और सलमनि द्वारा आवेिन स्वीकार न करने का
यदि कोई कारर् ज्ञाि हो िो।
12. मैं सलमनि के उपननयमों के िहि आवश्यक कोई भी अन्य जानकारी प्रस्िुि करने का
वचन िेिा हूां।
मैं इसके द्वारा कहिा हूां कक मुझे सलमनि की सेवाओां की आवश्यकिा है और आगे यह भी
कहिा हूां कक मैंने िुि को सलमनि के उपननयमों के प्रावधानों से अवगि करा ललया है, और मैं
सलमनि के सार् अपने लेनिेन से सांबांधधि सभी मामलों में उनके द्वारा बाध्य होने के ललए
सहमि हूां।
नाम और हस्िाक्षर
स्र्ान :
दिनाांक :
113
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प्रपत्र जी
[ननयम 24 देणखए]
ववननयम की िारा 31 के अंतगषत सूचना
सेवा में
श्री..............................
....................................
महोिय,
आप ..................................सहकारी सलमनि लललमटेर् के सिस्य हैं, धारक धारक
सांख्या ............ के सार् जैसा कक ववननयम की धारा 31 में दिया गया है, यह सलमनि के प्रत्येक
सिस्य का किथव्य है कक वह लगािार पाांच साल की अवधध अवधध के भीिर कम से कम एक
सामान्य ननकाय की बैठक में भाग ले और लगािार पाांच वर्ों की अवधध में कम से कम एक
बार न्यूनिम स्िर की सेवाओां का उपयोग करे, जैसा कक सलमनि के उपननयम सांख्या... में
ननदिथष्ट है, जो इस प्रकार है,
“......................................................................................................................................
.........................”
सलमनि के ररकॉर्थ के अनुसार, 31 माचथ को समाप्ि होने वाले वर्थ के ललए......
(1) आपने वर्थ....... से ........... िक साधारर् सभा की ककसी भी बैठक में भाग नहीां ललया है।
(2) आपने लगािार पाांच वर्ों की अवधध में अर्ाथि वर्थ ............ से .... िक कम से कम एक
बार उपरोति उपननयमों के अनुसार न्यूनिम स्िर की सेवाओां का उपयोग नहीां ककया है।
इसललए जैसा कक उपरोति उपननयमों में प्रावधान है, आपको सलमनि के गैर-सकक्रय सिस्य
के रूप में वगीकृि ककया गया है। आपको सलाह िी जािी है कक आप ववननयमन और उपननयमों
के उपरोति प्रावधानों का पालन करें।
यदि आप उपरोति प्रावधानों का पालन करेंगे िो आपको वोट िेने का अधधकार नहीां होगा।
उपरोति पात्रिा मानिांर्ों को पूरा करने पर आप सकक्रय सिस्य के रूप में पुनः वगीकृि
होने के हकिार होंगे।
यदि आप सलमनि के इस फैसले के खिलाफ अपील करना चाहिे हैं, िो आप धारा 31 में
दिए गए अनुसार सूचना दिए जाने की िारीि से साठ दिनों की अवधध के भीिर रक्जस्रार के
पास अपील कर सकिे हैं।
अध्यक्ष/प्रबांधक/मुख्य कायथकारी अधधकारी
.........सलमनि लल.
114
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प्रपत्र एच
[ननयम 32& 33 देणखए]
सदस्यों का रजजस्टर
[लक्षद्वीप सहकारी सलमनि ववननयमन, 2022 की धारा 43(1)]
1. क्र. सां.
2. प्रवेश की निधर्
3. प्रवेश शुल्क भुगिान की निधर्
4. पूरा नाम
5. पिा
6. व्यवसाय
7. प्रवेश की निधर् पर आयु
8. सिस्य द्वारा नामाांककि व्यक्ति का पूरा नाम और पिा
9. नामाांकन की निधर्
10. सिस्यिा समाक्प्ि की निधर्
11. समाक्प्ि के कारर्
12. दटप्पखर्याां
िाररत शेयरों का वववरण
िारीि
आवेिन की
िारीि
आवांटन
की
िारीि
प्राप्ि
धनरालश
धाररि
शेयरों
की
सांख्या
शेयर
प्रमार्
पत्रों की
क्र. सां.
शेयर
धारक
सांख्या
नामाांककि
व्यक्ति
का नाम
सलमनि के
अधधकृि
व्यक्ति के
हस्िाक्षर
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प्रपत्र I
(ननयम 38(1) देणखए]
मैं................................................. ....... ननवासी .................. एक से अधधक क्रेडर्ट सलमनि
का सिस्य, क्जनके नाम नीचे दिए गए हैं:
(1)
(2)
(3)
(4)
मैं लक्षद्वीप सहकारी सलमनि ननयम, 2023 के ननयम 38 की अपेक्षा के अनुसार घोर्र्ा करिा
हूां कक मैं केवल ............ सहकारी लललमटेर् से उधार लूांगा/केवल ........... सहकारी लललमटेर् में
जमानििार की क्जम्मेिारी स्वीकार करूांगा।
स्र्ान:
दिनाांक:
नाम और हस्िाक्षर
गवाह का नाम और हस्िाक्षर:
116
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प्रपत्र जे
[ननयम 40 देणखए]
मैं...................................................(उम्र ........) सीलमि/असीलमि िेयिा के सार् .......
सहकारी सलमनि लललमटेर् से जुडने के बाि .................. में ननवास कर रहे हैं और लक्षद्वीप
सहकारी सलमनि ववननयमन, 2022 के लागू होने से पहले सलमनि से ऋर् लेने/उधार लेने के
इच्छुक होने पर, लक्षद्वीप सहकारी सलमनि ववननयमन, 2022 की धारा 53 के अनुसार यह
घोर्र्ा करिा हूां कक मेरे स्वालमत्व वाली भूलम का अनुसूची में ननदिथष्ट भूलम में दहि है और मैं
इसके द्वारा सलमनि के पक्ष में उस ऋर् की रालश के भुगिान के ललए जो सलमनि द्वारा ककया
जा सकिा है/ककया गया है और सभी भववष्य के अधग्रमों के ललए उति भूलम के ब्याज पर एक
शुल्क बनािा हूां, यदि कोई भी, जो सलमनि मुझे ऋर् और अधग्रम की ऐसी रालश पर ब्याज
सदहि अधधकिम .......... रुपये की रालश के अधीन कर सकिी है।
अनुसूची
ग्राम का नाम
द्वीप का नाम
सब-डर्वीजन
का नाम
सवे सांख्या
सीमाएां
िक्षक्षर् पूवथ उत्तर
पूवथ
शहर
सवेक्षर्
भूिांर् सांख्या
शहर सवेक्षर्
भूिांर् दहस्सा
(अांश)
क्षेत्र
एकड गुआर्ा
1
2
3
4
5
6
भूलम में दहि
की प्रकृनि, यदि
कोई हो
मूल्याांकन
रुपये
अनुमाननि
मूल्य
भार
यदि कोई हो
दटप्पखर्याां यदि
कोई हों
7
8
9
10
11
इसके साक्ष्य में, मैं, श्री... .......... ने वर्थ .......... में हस्िाक्षर ककए और ..........नाम की
उपक्स्र्नि में हस्िाक्षररि और डर्ललवरी की है।
आवेिक के उधारकिाथ द्वारा प्रमाखर्ि
हस्िाक्षर गवाह (1) ...................
(2) .................
अधधकारों के ररकॉर्थ में घोर्र्ा के िहि आरोप के वववरर् को शालमल करने और इसके ररकॉर्थ
के ललए सलमनि को वापस करने के अनुरोध के सार् ग्राम अधधकारी को बधाई के सार् अग्रेवर्ि
ककया गया।
अध्यक्ष/सधचव
.......................सलमनि
117
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प्रपत्र के
[ननयम 54(1) देणखए]
अववश्वास प्रस्िाव पर ववचार करने के ललए सलमनि की ववशेर् बैठक बुलाने की माांग का प्रपत्र
स्र्ान:
दिनाांक:
सेवा में,
सहकारी सलमनियों के रक्जस्रार,
हम, ............... सलमनि लललमटेर् की प्रबांध सलमनि के अधोहस्िाक्षरी सिस्य, लक्षद्वीप सहकारी
सलमनि ववननयमन, 2022 की धारा 67 की उप-धारा (2) के िहि आपसे अनुरोध करिे हैं कक
सांबांधधि सलमनि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सधचव/कोर्ाध्यक्ष/ककसी अन्य अधधकारी
श्री/श्रीमिी……………… के ववरुद्ध अववश्वास प्रस्िाव पर ववचार करने के ललए उति सलमनि की
प्रबांध सलमनि की एक ववशेर् बैठक बुलाई जाए।
2. प्रस्िाववि प्रस्िाव की एक प्रनि सांलग्न है।
3. प्रस्िाव श्री/श्रीमिी ..................................................द्वारा पेश ककया जाएगा।
नाम (हस्िाक्षर)
1.
2.
3.
4.
5.
और यदि आवश्यक हो िो आगे भी।
118
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प्रपत्र एल
[ननयम 54(6)(जे) देणखए]
अववश्वास प्रस्िाव के सांबांध में .................................................. सहकारी सलमनि की
अपेक्षक्षि कमेटी की ववशेर् बैठक के पररर्ाम के सांबांध में प्रमार् पत्र -
1. श्री/श्रीमिी................... .................. ...................................................
सहकारी सलमनियों के रक्जस्रार एिद्द्वारा प्रमाखर्ि करिे हैं कक .......................
सहकारी सलमनि लललमटेर् की प्रबांध सलमनि की अपेक्षक्षि ववशेर् बैठक ....................... पर
.................. ................. बजे हुई/ (नहीां हुई)। इस बैठक में ननम्नललखिि प्रस्िाव पाररि
ककया गया: -
यह प्रमार् पत्र मेरे द्वारा .................................. पर ............. पीठासीन अधधकारी
................................... ...................... सहकारी सलमनियों के रक्जस्रार को जारी ककया
गया है।
पीठासीन अधधकारी
रक्जस्रार, सहकारी सलमनियाां,
..............................
119
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प्रपत्र एम
[ननयम 69(1)]
1. नाम उम्र
व्यवसाय का पिा
l
l
2. नाम उम्र
व्यवसाय का पिा
l
l
वववािी
3. नाम उम्र
व्यवसाय का पिा
l
l
बनाम
1. नाम उम्र
व्यवसाय का पिा
l
l
2. नाम उम्र
व्यवसाय का पिा
l
l
प्रनिद्वांद्वी
3. नाम उम्र
व्यवसाय का पिा
l
l
िावे का वववरर् या कारथवाई का कारर् बनने वाले िथ्य और यह कब सामने आया।
वववािकिाथ/वववािकिाथ ननम्नानुसार प्रार्थना/पक्ष रििे हैं:
उपरोति िावे या माांगी गई राहि के समर्थन में मैं/हम यहाां सांलग्न सूची के अनुसार
िस्िावेज और कागजाि सांलग्न करिे हैं।
दिनाांक:
वववािकिाथ/ कई वववािकिाथ (हस्िाक्षर))
मैं/हम....वववािकिाथ/ कई वववािकिाथ घोर्र्ा करिे हैं कक ऊपर बिाए गए िथ्य मेरी/हमारी
सवोत्तम जानकारी और ववश्वास के अनुसार सत्य हैं।
(1)
(हस्िाक्षररि)
(2)
वववािी
(3)
120
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...................के कायाथलय में ...................20....पर
नोट.-(1) यदि अधधक वववािकिाथ या ववरोधी हों िो उनके नाम, पिा, उम्र और व्यवसाय का
उल्लेि ककया जाना चादहए।
(2) मौदद्रक िावों से सांबांधधि वववािों में, िावा की गई सटीक रालश बिाई जानी चादहए, और जहाां
यह सटीक रूप से सुननक्श्चि नहीां ककया जा सकिा है, वहाां िावा की गई अनुमाननि रालश
बिाई जानी चादहए।
(3) जब कोई सलमनि वववादिि हो िो उसकी कमेटी या ननिेशक मांर्ल के समाधान की एक
प्रनि आवेिन के सार् होगी।
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प्रपत्र एन
[ननयम 76(5) देणखए]
िारा 105 के तहत संपवत्त के हस्तांतरण के सलए प्रमाण पत्र से
अचल सांपवत्त के मामले में:
जहाां धारा... ...के अांिगथि पाररि अवार्थ या अवार्थ के ननष्पािन में, या ककसी पररसमापक द्वारा
...........की ...........धारा के अांिगथि दिए गए आिेश या आिेशों के ननष्पािन में...
................................................के पक्ष में व्यक्ति या व्यक्तियों (चूककिाथ या चूककिाथओां)
की नीचे उक्ल्लखिि सांपवत्त की बबक्री के ललए ..........20...... दिन और जबकक न्यायालय या
कलेतटर या रक्जस्रार इस बाि से सांिुष्ट है कक िरीििारों की कमी के कारर् स्र्ानीय सांपवत्त
नहीां बेची जा सकिी।
उति ववननयमन की धारा 105 के िहि यह आिेश दिया गया है कक चूककिाथ का सही टाइटल
और दहि उति सलमनि में ननदहि होगा और सांलग्न अनुसूची में ननधाथररि ननयमों और शिों
के अधीन सलमनि को दिया जाएगा।
सांपवत्त का वववरर्
सवे सांख्या
क्षेत्र और आकलन
टाइटल की प्रकृनि
और चूककिाथ का दहि
उन
ऋर्भारों
का
वववरर्
क्जनके
अांिगथि सांपवत्त आिी
है
उति सांपवत्त चूककिाथ से िेय रालश की पूर्थ/ आांलशक सांिुक्ष्ट के सार् सलमनि को हस्िाांिररि
कर िी जािी है।
मेरे हस्िाक्षर और न्यायालय या कलेतटर या रक्जस्रार की मुहर के िहि 20.........के दिन
.......को सुपुिथ कर दिया गया।
न्यायालय
या
कलेतटर
या
रक्जस्रार
चल सांपवत्त के मामले में:
(सांपवत्त के वववरर् और वविरर् के सांबांध में आवश्यक पररविथनों के सार् प्रपत्र समान होगा)
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प्रपत्र ओ
[ननयम 81 देणखए]
प्रत्येक कमेटी सदस्य, पररवार के सदस्यों और कंपननयों, जजनसे वह जुडा हुआ है, द्वारा बैंक से
सलए गए ऋण के संबंि में जानकारी
...............................................बैंक सल.
.........................माह
क्र.
सां.
ननिेशक/ कमेटी
सिस्य का नाम
पोस्ट
कमेटी के
सिस्य के
पररवार के
सिस्य का
नाम
कांपनी/फमथ/सां
स्र्ा का नाम
क्जसमें
कमेटी
का
सिस्य
या
उसका
पररवार
का
सिस्य ककसी
भी िरह से
जुडा हुआ है
कमेटी
सिस्य
के
सार् सांबांध
ललए गए
कजथ की
रकम
स्वीकृनि की
िारीि
1
2
3
4
5
6
7
8
बकाया धनरालश
तया क्जस व्यक्ति
ने ऋर् ललया र्ा
उसे
आरबीआई/आरसीए
स/नाबार्थ
के
दिशाननिेशों
के
अनुसार ऋर् लेने
की अनुमनि है
अनििेय रालश
अनििेय
रालश
की
वसूली
के
ललए उठाया
गया किम
दटप्पखर्या
9
10
11
12
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प्रपत्र पी
[ननयम 79(7) देणखए]
1. सलमनि का नाम:
2. समापन की निधर्:
3. निमाही समाक्प्ि:
रुपये
क.
प्रारांलभक नकि शेर्:
(1) हार् में
(2) बैंक में
ि
निमाही के िौरान प्राक्प्ियाां:
(1) ऋर् की वसूली
(2) ननवेश वापस ललया गया
(3) पुराने भांर्ार आदि की बबक्री
(4) ववववध
कुल नकि
C
निमाही के िौरान भुगिान ककया गया:
(1) ब्याज के सार् कजों का भुगिान -
(a) सरकारी
(b) अन्य
(2) ब्याज के सार् जमाओां का भुगिान
(3) सलमनि के वेिन और अय बकाया कजथ
(4) पररसमापन के िचथ
(5) कानूनी िचथ
(6) ववववध
कुल नकि
शेर्
(1) हार् में
(2) बैंक में
D
बाकी सांपवत्तयाां:
(1) बकाया कजथ
(2) ननवेश
(3) ननक्ष्क्रय स्टॉक आदि का मूल्य।
(4) ववववध
कुल
E
शेर् िेनिाररयाां:
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(1) चुकाने योग्य जमा
(2) चुकाने योग्य ऋर्
(क) सरकार
(ि) अन्य
(ग) वेिन
(घ) ववववध कजथ
अनिररति जानकारी
पररसमापक का नाम:
1. समापन की निधर् पर कुल िेनिाररयाां:
जमा:
1. सिस्य
2. गैर सिस्य
3. सलमनियाां
4. राज्य सहकारी बैंक लल.
5. केंद्रीय ववत्तपोर्र् एजेंसी
6. ववववध
कुल
2. वपछली निमाही के अांि िक कुल वसूली
1. मूल
2.ब्याज
3. पररसमापन शुल्क
कुल
3. शेर् सांपवत्तयों को वसूल ककया जाना
4. िेनिाररयों का शेर् भुगिान ककया जाना
5. तया सभी मामलों में आिेश पाररि ककये गये हैं।
यदि नहीां िो ककिने शेर् हैं?
वो वजह क्जनके चलिे कोई आिेश पाररि नहीां हुआ।
दिनाांक:.................. 20.....
रक्जस्रार, सहकारी सलमनियों को बधाई के सार् अग्रेवर्ि।
पररसमापक
सहकारी सलमनियाां
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प्रपत्र तयू
[ननयम 145 देणखए]
..................................20
के
....................दिन
...................पुत्र...........गाांव...
......पी.ओ.द्वीप.......(इसके बाि "आवेिक" कहा जाएगा क्जसकी अलभव्यक्ति में जब िक सांिभथ
या अर्थ के प्रनिकूल न हो, इसमें एक भाग के उसके उत्तराधधकारी, ननष्पािक, प्रशासक और
समनुिेलशिी शालमल होंगे) और ....................को-ऑपरेदटव फालमंग सोसाइटी लललमटेर् (इसके
बाि इसे "सलमनि" कहा जाएगा, क्जसकी अलभव्यक्ति में जब िक कक सांिभथ या अर्थ के प्रनिकूल
न हो, इसमें उसके उत्तराधधकारी, ननष्पािक, प्रशासक और शालमल होंगे) के बीच यह समझौिा
हुआ है।
जबकक आवेिक ने सलमनि की सिस्यिा के ललए आवेिन ककया है और सलमनि आवेिक को
सलमनि के ननयमों और उपननयमों और इसके बाि ननदहि ननयमों और शिों के अधीन सलमनि
के सिस्य के रूप में स्वीकार करने के ललए सहमि हो गई है।
एिद्द्वारा पक्षों द्वारा और उनके बीच ननम्नललखिि पर सहमनि व्यति की गई है:
1. आवेिक एिद्द्वारा आवेिक के कब्जे में भूलम के टुकडों या पासथल को सलमनि के ननपटान
में रिने और सौंपने के ललए सहमि है और नीचे ललखिि अनुसूची में वखर्थि है। सलमनि द्वारा
सांयुति िेिी के प्रयोजन के ललए इस निधर् से पाांच वर्थ की अवधध के ललए और ििनुसार नीचे
ललिी गई अनुसूची में वखर्थि भूलम के उति टुकडों या पासथल का कब्जा उति प्रयोजन के ललए
सलमनि को सौंप दिया है।
2. 2. आवेिक एिद्द्वारा उति... .......को-ऑपरेदटव फालमंग सोसाइटी लललमटेर् को अपने एजेंट
और अटॉनी के रूप में ननयुति करिा है और इसे आवेिक के भूलम के उति टुकडों या पासथल
या भूलम के सार् उनमें से ककसी को धगरवी रिने के ललए या उनमें से ककसी को भी अन्य
सिस्य या सलमनि के सिस्यों की भूलम के सार् या अन्यर्ा ककसी भी ऋर् या ऋर्ों के
पुनभुथगिान को सुरक्षक्षि करने के ललए अधधकृि करिा है, क्जसे सलमनि उधचि समझे और प्रिान
ककए गए बांधक के आवश्यक ववलेि को ननष्पादिि करने के उद्िेश्य से बढ़ाया जा सकिा है।
हालाांकक, न िो आवेिक व्यक्तिगि रूप से और न ही पूल के बाहर उसकी कोई अन्य सांपवत्त
उति बांधक ववलेि या अन्य िस्िावेजों के िहि िेय ककसी भी रालश के भुगिान के ललए
उत्तरिायी होगी, लसवाय उस सीमा के क्जस िक आवेिक समाज के सिस्य के रूप में उत्तरिायी
हो सकिा है।
और इसके द्वारा आगे सहमनि व्यति की जािी है और घोवर्ि ककया जािा है कक आवेिक के
एजेंट और अटॉनी के रूप में सलमनि की ननयुक्ति और आवेिक की भूलम को धगरवी रिने के
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ललए सलमनि को दिया गया अधधकार िब िक अपररविथनीय है जब िक आवेिक सलमनि का
सिस्य बना रहिा है।
3. आवेिक के सलमनि का सिस्य न रहने की क्स्र्नि में या पाांच वर्थ की उति अवधध की
समाक्प्ि पर, आवेिक भूलम के ऐसे टुकडों या पासथल को स्वीकार करेगा जो सलमनि आवेिक को
प्रिान कर सकिी है यदि सलमनि ककसी के ललए जो भी कारर् हो, सिस्य के उति टुकडों या
भूलम के पासथल या उनमें से ककसी को वापस करना अवाांछनीय माना जािा है, बशिे कक सलमनि
द्वारा िी गई भूलम में आवेिक की भूलम और सलमनि द्वारा रिी गई भूलम के बराबर उत्पािकिा
हो, जो सलमनि में शालमल होने के समय र्ी। यदि रिी गई भूलम आवेिक के ललए सलमनि
द्वारा प्रस्िाववि भूलम के मूल्य को पूल करने से पहले बनाई गई ककसी भी बाधा के अधीन है,
िो बकाया ऋर्भार पर िेय रालश कम कर िी जाएगी और सलमनि उति बाधा को िूर कर
िेगी।
4 यदि आवेिक पाांच वर्थ की उति अवधध की समाक्प्ि पर सिस्य नहीां रह जािा है, िो नीचे
िी गई अनुसूची में वखर्थि उति टुकडों या पासथल या उनमें से ककसी के सांबांध में या सलमनि
द्वारा रिी गई भूलम के सांबांध में नकि भुगिान चाहिा है और क्जसके समिुल्य उत्पािकिा
की भूलम की पेशकश सलमनि द्वारा की जािी है कक वह ऐसा भुगिान करने के ललए सहमि
है, सलमनि आवेिक को ऐसी रालश का भुगिान करेगी जो उति भूलम के सांबांध में आवेिक और
सलमनि के बीच ककसी भी प्रकार की लालच को छोडकर हो, जो आवेिक द्वारा ककसी भी भूलम
के सांबांध में आवेिक पर पूललांग से पहले उति भूलम पर बकाया ऋर्भार पर बनाए गए ककसी
भी बकाया भार के सांबांध में िेय हो और आवेिक ऐसे भुगिान पर सलमनि या उसके नामाांककि
व्यक्तियों को ऐसी भूलम के हस्िाांिरर् की सूचना िेने के ललए आवश्यक हस्िाांिरर् ववलेि या
अन्य आश्वासनों को ननष्पादिि करेगा। सलमनि िब ऋर्भार का भुगिान करेगी।
5. सलमनि द्वारा आवेिक को भूलम की पेशकश करने की क्स्र्नि में, आवेिक सलमनि द्वारा
रिी गई भूलम को सलमनि या उसके अमीन को सौंपने और हस्िाांिररि करने के ललए आवश्यक
हस्िाांिरर्, हस्िाांिरर् ववलेि या अन्य आश्वासन ननष्पादिि करेगा और आवेिक को प्रस्िाववि
भूलम के माललक या स्वालमयों द्वारा उति भूलम को आवेिक िक पहुांचाने और स्र्ानाांिरर्
करने के ललए आवश्यक वाहन, हस्िाांिरर् ववलेि या अन्य ननष्पादिि करेगा।,,
6. जब िक आवेिक सलमनि का सिस्य है, सलमनि आश्वासनों को ऐसे ररटनथ का भुगिान करेगी
जो उप-कानूनों के िहि िेय हो सकिा है और आवेिक सभी अन्य अधधकारों और ववशेर्ाधधकारों
का भी हकिार होगा जो सलमनि के उपननयमों के िहि प्रिान ककए जा सकिे हैं।
7. आवेिक एिद्द्वारा अनुसूची में वखर्थि उति भूलमयों या उनमें से ककसी पर ककए गए सुधारों
के ललए सलमनि की आम सभा द्वारा ननधाथररि मुआवजे का भुगिान करने के ललए भी सहमि
है, यदि आवेिक को अनुसूची में वखर्थि उति वस्िुएां वापस िे िी जािी हैं या उनमें से ककसी
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ने भी प्रावधान ककया है कक ऐसा मुआवजा केवल उस भूलम के सांबांध में िेय होगा क्जसका
कब्जा आवेिक को वापस सौंप दिया गया है। ककसी भी भूलम की उत्पािकिा और ककसी सिस्य
की भूलम पर ककए गए सुधारों के मूल्य की गर्ना सलमनि के उपननयमों में ककए गए प्रावधानों
के अनुसार की जाएगी।
8. यदि इस समझौिे या उसके ननमाथर् या सांचालन या उसके िहि अक्जथि उसके पक्ष के
अधधकारों, किथव्यों या िेनिाररयों को लेकर पक्षों के बीच कोई वववाि या मिभेि उत्पन्न होिा
है, िो ऐसे वववाि या मिभेि का ननर्थय सहकारी सलमनि अधधननयम के िहि पांजीकृि सलमनि
में ननदहि प्रावधानों या पुन:अधधननयमन में कोई अन्य सांशोधन के अनुसार ककया जाएगा।
इसकी गवाही में कहा गया है कक... ...... ने समझौिा ककया है और ... ... सहकारी फालमंग
सोसाइटी लललमटेर् की ओर से पहले दिन और वर्थ समझौिा ककया है, जैसा ऊपर ललिा है।
ऊपर उक्ल्लखिि अनुसूची।
उति..................................की उपक्स्र्नि में हस्िाक्षररि
1.
2.
सहकारी फालमंग सोसायटी लललमटेर् की ओर से उति...................की उपक्स्र्नि में हस्िाक्षररि।
1.
2.
*********************************
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लक्षद्वीप सहकारी समिति तियि, 2023
अिुसूची-I
समिति के चुिाव संचालि तियि, 2023
(देखिए लक्षद्वीप सहकारी तियि, 2023 का तियि - 47)
1. परिभाषा:- इस अनुसूची में, जब तक कक ककसी अन्य संदभभ की आवश्यकता न हो।
(1) “सहायक रिटर्निंग अधिकािी” का अर्भ चुनाव संपन्न किाने के लिए रिटर्निंग
अधिकािी/सहायक सहकारिता चुनाव अधिकािी की सहायता के लिए सहकारिता
चुनाव अधिकािी द्वािा र्नयुक्त एक सिकािी अधिकािी है।
(2) "मतपेटी" का अर्भ मतदाताओं द्वािा मत देने के बाद मतपत्र डािने के उद्देश्य
से प्रदान की गई एक पेटी है।
(3) "मतपत्र" का अर्भ मतदाता को मत देने के लिए प्रदान ककया जाने वािा एक
कागज है जजसमें चुनाव िड़ने वािे उम्मीदवािों के नाम औि चुनाव धचह्न
होते हैं।
(4) "पीठासीन अधिकािी/मतदान अधिकािी" का तात्पयभ रिटर्निंग अधिकािी/सहायक
सहकारिता र्नवाभचन अधिकािी द्वािा मतदान केंद्र के प्रभािी के रूप में र्नयुक्त
सिकािी अधिकािी से है।
(5) "रिटर्निंग अधिकािी/सहायक सहकारिता चुनाव अधिकािी" का अर्भ कमेटी के
चुनाव किाने के उद्देश्य से सहकारिता चुनाव अधिकािी द्वािा र्नयुक्त एक
सिकािी अधिकािी है, जो कक िक्षद्वीप के केंद्र शालसत प्रदेश प्रशासन के समूह
बी िाजपत्रत्रत श्रेणी से नीचे का नहीं होगा।
(6) "अवधि" का अर्भ सहकािी सलमर्तयों की कमेटी का कायभकाि है
(7) "मतदाता" का अर्भ सलमर्त का वह सदस्य है जो सलमर्तयों की कमेटी के
चुनाव में मतदान किने के लिए पात्र है।
2. (1) प्रशासक िक्षद्वीप सहकािी सलमर्त ववर्नयमन, 2022 की िािा 68 की उप-िािा (3)
औि िक्षद्वीप सहकारिता र्नयम, 2023 के र्नयम 47 के अनुसाि सहकारिता चुनाव
प्राधिकािी के रूप में कायभ किने के लिए िक्षद्वीप प्रशासन के एक अधिकािी को
सहकारिता चुनाव अधिकािी र्नयुजक्त किेगा।
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(2) सहकािी चुनाव प्राधिकािी के पास ववर्नयमन के तहत पंजीकृत सभी सलमर्तयों की
कमेटी/बोडभ के सदस्यों के चुनाव के संचािन औि मतदाता सूची की तैयािी के अिीक्षण,
र्नदेशन औि र्नयंत्रण की शजक्त होगी।
3 प्रशासक सहकािी सलमर्त ववर्नयमन, 2022 की िािा 68 की उप िािा (4) के अनुसाि सभी
सलमर्तयों की कमेटी/बोडभ के सदस्यों के चुनाव के सुचारू संचािन में सहकािी चुनाव
अधिकािी की सहायता के लिए िक्षद्वीप प्रशासन के ककसी भी कमभचािी को सहकािी
चुनाव प्राधिकािी के सधचव के रूप में र्नयुक्त कि सकता है।
4 कमेटी/बोडभ के सदस्यों का चुनाव कायभक्रम इस प्रकाि तैयाि ककया जा सकता है कक एक
से अधिक द्वीपों के संचािन क्षेत्र वािी सलमर्त के मामिे में जून, जुिाई, अगस्त औि
लसतंबि के सभी या ककसी भी महीने को कायभक्रम से बाहि िखा जाएगा।
5 चुिाव करािे के मलए आवश्यक ररटतििंग अधिकाररयों, सहायक ररटतििंग अधिकाररयों और
ऐसे अन्य अधिकाररयों की तियुक्ति:- (1). सहकारिता चुनाव अधिकािी सलमर्त/बोडभ के
सदस्यों के चुनाव के संचािन के लिए एक रिटर्निंग अधिकािी औि आवश्यकता के अनुसाि
एक से अधिक सहायक रिटर्निंग अधिकािी र्नयुक्त कि सकता है।
(2). रिटर्निंग अधिकािी चुनाव किाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा औि सलमर्त
का सधचव चुनाव किाने औि सलमर्त की नई सलमर्त के गठन के लिए रिटर्निंग
अधिकािी को सभी आवश्यक सहायता प्रदान किेगा।
(3). प्रत्येक सहायक रिटर्निंग अधिकािी, रिटर्निंग अधिकािी के र्नयंत्रण के अिीन,
रिटर्निंग अधिकािी के सभी या ककसी भी कायभ को किने में सक्षम होगा:
बशते कक कोई भी सहायक रिटर्निंग अधिकािी तब तक रिटर्निंग अधिकािी के नामांकन
की जांच से संबंधित ककसी भी कायभ को र्नष्पाददत नहीं किेगा, जब तक कक रिटर्निंग
अधिकािी को अपरिहायभ रूप से उक्त कायभ किने से िोका न जाए। ऐसे रिटर्निंग
अधिकािी औि अन्य चुनाव अधिकािी न ही उम्मीदवाि, न ही कमेटी के सदस्य के
रूप में चुने जाने वािे ककसी उम्मीदवाि के प्रस्तावक या अनुमोदक होंगे।
6 समितियों की किेटी के चुिाव के संचालि की प्रक्रिया। - (1) सलमर्त के अध्यक्ष औि मुख्य
कायभकािी/प्रबंिक/सधचव सलमर्त के कायभकाि की समाजतत से कम से कम 75 ददन पहिे
प्राधिकिण को समय के भीति चुनाव किाने के लिए सूधचत किेंगे औि इस जानकािी की
एक प्रर्त सहकािी सलमर्तयों के िजजस्राि को भी भेजी जाएगी।
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(2) उप-र्नयम (1) के तहत ऐसी जानकािी प्रातत होने की तािीख से एक महीने के
भीति, प्राधिकिण चुनाव कायभक्रम को अधिसूधचत किेगा, जजसमें सलमर्त के सदस्यों
के चुनाव औि इसके बाद सलमर्त कायाभिय के पदों के लिए चुनाव शालमि होंगे।
(3) जहां अन्य सहकािी सलमर्तयां सदस्य हैं, रिटर्निंग अधिकािी ऐसी सलमर्तयों से
अपने ककसी पदाधिकािी या ऐसी सहकािी सलमर्त की सलमर्त/बोडभ के ववधिवत
अधिकृत सदस्य का नाम ववर्नयम के प्राविानों के अनुसाि सार् ही सलमर्त की
कमेटी/बोडभ के प्रस्ताव औि प्रर्तर्नधि के नमूना हस्ताक्षि, ववधिवत सत्यापन औि
सलमर्त की मुहि के सार्, उस अवधि के भीति जो रिटर्निंग अधिकािी के द्वािा
तय की जा सकती है, प्रर्तर्नधि (आगे डेलिगेट के रूप में इसका उल्िेख ककया
जाएगा) के रूप में भेजने के लिए कहेगा।
7 ििदािा सूची को अंतिि रूप देिा:- (1). सलमर्त, सलमर्त के ववर्नयमों, र्नयमों औि
उपर्नयमों के अनुसाि मतदान किने के लिए योग्य सदस्यों की एक सूची रिटर्निंग अधिकािी
को प्रदान किेगी।
(2). रिटर्निंग अधिकािी मतदाता सूची को तुिंत सलमर्त के कायाभिय औि उसकी
शाखाओं के नोदटस बोडभ पि धचपकाकि प्रकालशत किेगा औि प्रकाशन के 5 ददनों
के भीति मामिे में आपवियां आमंत्रत्रत किेगा।
(3). यदद मतदाता सूची के संबंि में कोई आपवि ऐसे प्रकाशन के 5 ददनों के अंदि
प्रातत होती है, तो रिटर्निंग अधिकािी ऐसी आपवि पि र्नणभय िेगा औि संबंधित
मतदाताओं/सदस्यों को सुनवाई का उधचत अवसि देने के बाद औि उसके समक्ष
मामिे में सामग्री या साक्ष्य पि ववचाि किने के बाद सदस्यों की मतदाता सूची
में कुछ जोड़ने/हटाने या संशोिन किके मतदाता सूची को सही किेगा औि सलमर्त
से सदस्यों की सूची प्रातत होने के ददन से 7 ददनों के भीति सलमर्त के पात्र
मतदाताओं की एक अंर्तम सूची (मतदाता सूची) तैयाि औि प्रकालशत किेगा।
(4). सूची को सलमर्त के नोदटस बोडभ पि प्रदलशभत ककया जाएगा ताकक कोई भी सदस्य
कायाभिय के समय के दौिान इसे देख सके। रिटर्निंग अधिकािी अंर्तम मतदाता
सूची की एक प्रर्त तुिंत सहकािी चुनाव अधिकािी/सहकािी सलमर्तयों के िजजस्राि
औि सलमर्त को भेजेगा।
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(5). मतदाता सूची स्र्ानीय भाषा में होगी। सूची में प्रत्येक सदस्यों के संबंि में क्रम
संख्या, सदस्यता संख्या, सदस्य का नाम, वपता/पर्त का नाम औि सदस्यों का
पता र्नददभष्ट ककया जाएगा। वहीं, सलमर्त के सदस्यों के मामिे में उपिोक्त के
अिावा सलमर्त का नाम औि उसके प्रर्तर्नधि का नाम भी मतदाता सूची में
शालमि ककया जाना चादहए।
(6). मतदाता सूची की एक प्रर्त सलमर्त के ककसी भी सदस्य को सलमर्तयों द्वािा
र्निाभरित शुल्क के भुगतान पि प्रदान की जाएगी औि अनुिोि के अनुसाि सूची
का प्रासंधगक उद्ििण 5 ददनों के भीति सलमर्तयों द्वािा प्रदान ककया जाएगा।
8
चुनाव के ववलभन्न चिणों के लिए तािीखें आदद तय किना — (1) रिटर्निंग अधिकािी,
सहकािी चुनाव प्राधिकिण/सहकारिता चुनाव अधिकािी के पूवभ अनुमोदन से, चुनाव कायभक्रम
के ववलभन्न चिणों की सूचना जािी किेगा औि घोवषत किेगा।
(2) रिटर्निंग अधिकािी द्वीप में, यदद उपिब्ि हो, स्र्ानीय प्रकाशनों में ऐसे ववविण
प्रकालशत किके सलमर्त के सदस्यों को चुनाव के ववविण के संबंि में प्रपत्र 1 में
सूचना देगा।
(3) सूचना की एक प्रर्त सहकािी चुनाव प्राधिकिण, सहकािी सलमर्तयों के िजजस्राि
औि सलमर्त के प्रिान कायाभिय औि शाखाओं, यदद कोई हो, के नोदटस बोडभ पि
भी प्रकालशत की जाएगी।
(4) सूचना में र्नम्नलिखखत ववविण शालमि होंगे: -
(क) चुनाव द्वािा भिी जाने वािी रिजक्तयों की संख्या.
(ि) तािीख, समय औि स्र्ान (स्र्ानों) जहां पि अंर्तम मतदाता सूची प्रकालशत
की जाएगी। (यह सूची चुनाव के लिए र्निाभरित र्तधर् से 45 ददन पहिे
प्रकालशत की जानी चादहए।)
(ग) उम्मीदवािों को नामांकन पत्र जािी किने की तािीख, समय औि स्र्ान।
(घ) चुनाव िड़ने वािे उम्मीदवािों या उनके प्रस्तावकों द्वािा भिा गया नामांकन
पत्र दाखखि किने की तािीख, समय औि स्र्ान।
(ङ) नामांकन पत्रों की जांच किने की तािीख, समय औि स्र्ान।
(च) स्वीकृत नामांकन पत्रों के प्रकाशन की र्तधर्, समय औि स्र्ान।
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(छ) नामांकन वापस िेने की अंर्तम र्तधर् औि समय।
(ज) यदद आवश्यक हो, तब मतदान के लिए तािीख, समय औि स्र्ान।
(झ) मतगणना की तािीख, स्र्ान औि समय।
स्पष्टीकिण: — (1) यदद उपिोक्त मामिों में र्नददभष्ट र्तधर्यों की गणना में अंर्तम र्तधर्
पि सावभजर्नक अवकाश है, तो संबंधित कायभक्रम के लिए अगिा
कायभ ददवस तय ककया जाएगा।
(2) प्रत्येक मतदान केंद्र पि मतदाताओं की संख्या औि मतदान केंद्र का
अनुपात औि मतदान केंद्र का स्र्ान रिटर्निंग अधिकािी के द्वािा
तय ककया जाएगा।
9 उम्िीदवारों का िािांकि — (1) चुनाव के लिए उम्मीदवाि का नामांकन प्रपत्र 2 में ककया
जाएगा, जजसे रिटर्निंग अधिकािी या उसके द्वािा इस संबंि में अधिकृत ककसी अन्य
अधिकािी द्वािा सलमर्त के ककसी भी सदस्य को अनुिोि पि र्निःशुल्क प्रदान ककया
जाएगा।
(2) प्रत्येक नामांकन प्रपत्र पि दो सदस्यों द्वािा हस्ताक्षि ककए जाएंगे जजनके नाम
सदस्यों या प्रर्तर्नधियों की सूची में शालमि हैं औि एक सदस्य प्रस्तावक के रूप
में औि दूसिा नामांकन के अनुमोदक के रूप में प्रपत्र पि हस्ताक्षि किेगा औि
नामांकन प्रपत्र में उम्मीदवाि द्वािा हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र, जजसमें चुनाव िड़ने
की इच्छा व्यक्त की गई हो, भी शालमि होगा।
(3) चुनाव कायभक्रम के अनुसाि नामांकन प्रपत्र जमा किने के लिए र्नददभष्ट र्तधर् औि
समय से पहिे उम्मीदवाि द्वािा स्वयं या इस संबंि में उसके द्वािा अधिकृत ककसी
व्यजक्त द्वािा रिटर्निंग अधिकािी को नामांकन पत्र प्रस्तुत ककया जा सकता है औि
रिटर्निंग अधिकािी या उनके द्वािा अधिकृत कोई अन्य अधिकािी, जो नामांकन पत्र
स्वीकाि किता है, नामांकन पत्र पि उसका क्रमांक दजभ किेगा औि उस तािीख औि
समय को प्रमाखणत किेगा जब नामांकन पत्र उसे प्रातत हुआ है औि तुिंत इस
नामांकन पत्र की प्राजतत के लिए प्रपत्र 3 में जजस पि सलमर्त की मुहि भी िगी
होगी एक लिखखत पावती देगा।
(4) रिटर्निंग अधिकािी, नामांकन पत्रों की प्राजतत के लिए र्निाभरित समय की समाजतत
पि, उनके द्वािा प्रातत नामांकन पत्र की सूची को तैयाि किेगा औि सलमर्त के बोडभ
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पि प्रदलशभत किेगा औि नामांकन पत्र स्वीकाि किने की र्निाभरित र्तधर् औि समय
के बाद प्रातत होने वािे नामांकन पत्र को अस्वीकाि कि ददया जाएगा।
10 वैि िािांकि के मलए आवश्यकिाएं;
(1) ककसी भी व्यजक्त को सलमर्त/बोडभ में सीट भिने के लिए चुनाव में उम्मीदवाि के
रूप में नामांककत नहीं ककया जाएगा यदद वह-
(क) वोट देने के लिए अयोग्य है;
(ख) ववर्नयमन के प्राविानों औि उसके तहत बनाए गए र्नयमों या सलमर्त के
उपर्नयमों के तहत वह ककसी सलमर्त का सदस्य या कमेटी/बोडभ का सदस्य
बनने के लिए योग्य नहीं है या अयोग्य है; औि
(ग) बोडभ के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए सलमर्त के उपर्नयमों में र्नददभष्ट
आवश्यक योग्यताएं नहीं िखता है।
बशते कक रिटर्निंग अधिकािी उक्त नाम या संख्या के संबंि में नामांकन पत्र में
ककसी भी लिवपकीय या तकनीकी त्रुदट को ठीक किने की अनुमर्त देगा जजससे उसे
मतदाताओं की सूची में संबंधित प्रववजष्टयों के अनुरूप बनाया जा सके औि जहां आवश्यक
हो, उक्त प्रववजष्टयों में लिवपकीय या मुद्रण संबंिी त्रुदट को नजिअंदाज कि ददया जाएगा।
बशते कक, जहां ववर्नयमन की िािा 65 की उप-िािा (3) औि र्नयम 45 के तहत
ककसी भी सलमर्त के र्नदेशक मंडि/कमेटी में सीटें आिक्षक्षत हैं, उक्त ववर्नयमन की िािा
65 की उप-िािा में र्नददभष्ट श्रेणी (3) औि र्नयम 45 से संबंधित एक व्यजक्त यदद उसका
नाम मतदाताओं की सूची में आता है तो वह उम्मीदवाि के रूप में नामांककत होने के लिए
पात्र होगा, ऐसा कोई उम्मीदवाि उस सीट को भिने के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं
माना जाएगा जब तक कक उसके नामांकन पत्र में उनके द्वािा आिक्षण श्रेणी का ववविण
र्नददभष्ट किते हुए एक घोषणा शालमि न की गई हो।
(2) प्रत्येक पात्र सदस्य केवि ककसी एक श्रेणी में चुनाव िड़ सकता है। यदद कोई
उम्मीदवाि आिक्षक्षत सीट से चुनाव िड़ िहा है, उसे प्रपत्र 4 में ववधिवत भिा हुआ
एक घोषणापत्र जमा किना होगा।
(3) इस प्रयोजन के लिए र्निाभरित समय तक नामांकन दाखखि किने वािे अभ्यधर्भयों
की प्रातत सूची प्रपत्र 5 में सलमर्त के नोदटस बोडभ पि प्रर्तददन प्रकालशत की
जाएगी।
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11 िािांकि पत्रों की जांच — (1) नामांकन पत्रों की जांच के लिए र्निाभरित ददन पि, —
(क) रिटर्निंग अधिकािी, र्नयत समय पि नामांकन प्रपत्रों की जांच किेगा औि उम्मीदवाि
या प्रत्येक उम्मीदवाि के प्रस्तावक या अनुमोदक नामांकन पत्रों की जांच के समय
औि स्र्ान पि उपजस्र्त हो सकते हैं;
(ख) रिटर्निंग अधिकािी नामांकन प्रपत्रों की जांच किेगा औि सभी आपवियों पि र्नणभय
िेगा जो ककसी भी नामांकन प्रपत्र पि हो सकती हैं औि या तो ऐसी आपवि पि या
अपने स्वयं के प्रस्ताव पि, ऐसी संक्षक्षतत जांच के बाद, यदद कोई हो, जैसा कक वह
आवश्यक समझे, उपिोक्त र्नयम 10 के अनुसाि ककसी भी आिाि पि नामांकन
को अस्वीकाि कि सकता है।
बशते कक ककसी उम्मीदवाि का नामांकन उसके नाम या उसके प्रस्तावक या
अनुमोदक के नाम या उम्मीदवाि या उसके प्रस्तावक या अनुमोदक से संबंधित ककसी अन्य
ववविण के गित ववविण के आिाि पि खारिज नहीं ककया जाएगा, जैसा कक सदस्यों की
सूची में दजभ ककया गया है। यदद उम्मीदवाि, प्रस्तावक या अनुमोदक की पहचान, जैसा भी
मामिा हो, उधचत संदेह से पिे स्र्ावपत हो जाती है।
(2) उप-र्नयम (1) के खंड (बी) में र्नदहत ककसी भी बात को नामांकन प्रपत्र के संबंि
में ककसी भी अर्नयलमतता के आिाि पि ककसी भी उम्मीदवाि के नामांकन को
अस्वीकाि किने के लिए अधिकृत नहीं माना जाएगा, यदद उम्मीदवाि को ववधिवत
नामांककत ककया गया है ककसी अन्य नामांकन प्रपत्र का मतिब जजसके संबंि में
कोई अर्नयलमतता नहीं की गई है।
(3) रिटर्निंग अधिकािी कायभवाही के ककसी भी स्र्गन की अनुमर्त नहीं देगा, लसवाय
इसके कक जब कायभवाही ककसी दंगे या झगड़े या उसके र्नयंत्रण से पिे ककसी
अन्य कािण से बाधित या अवरुद्ि हो जाए:
बशते, यदद रिटर्निंग अधिकािी द्वािा कोई आपवि उठाई जाती है या ककसी अन्य
व्यजक्त द्वािा की जाती है, तो संबंधित उम्मीदवाि को अगिे ददन से पहिे इसका खंडन
किने के लिए समय ददया जा सकता है औि रिटर्निंग अधिकािी उस तािीख को अपना
र्नणभय दजभ किेगा जजस ददन कायभवाही स्र्धगत कि दी गई है।
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(4) रिटर्निंग अधिकािी प्रत्येक नामांकन प्रपत्र पि उसे स्वीकाि किने या अस्वीकाि
किने के अपने र्नणभय पुजष्ट किेगा, जैसा भी मामिा हो, औि यदद नामांकन पत्र
खारिज कि ददया जाता है, तो वह ऐसी अस्वीकृर्त के लिए अपने कािणों का एक
संक्षक्षतत ववविण लिखखत रूप में दजभ किेगा।
12 वैि िािांकिों की सूची का प्रकाशि — (1). सभी नामांकन पत्रों की जांच हो जाने औि
उन्हें स्वीकाि किने या अस्वीकाि किने का र्नणभय दजभ ककए जाने के तुिंत बाद, रिटर्निंग
अधिकािी उन उम्मीदवािों की एक सूची तैयाि किेगा जजनके नामांकन स्वीकाि या खारिज
कि ददए गए हैं।
(2). रिटर्निंग अधिकािी द्वािा वैि पाए गए नामांकन पत्रों में ददए गए पते औि
प्रस्तावकों के नाम के सार् उम्मीदवािों के नाम, प्रपत्र 6 में जांच के पूिा होने पि
तुिंत अंग्रेजी वणभमािा क्रम में सोसायटी के नोदटस बोडभ पि प्रकालशत ककए
जाएंगे।
13 उम्िीदवारी की वापसी: - कोई भी उम्मीदवाि नामांकन पत्र प्रस्तुत किने के बाद ककसी भी
समय, िेककन चुनाव कायभक्रम में र्नददभष्ट र्तधर् औि समय से पहिे, अपने द्वािा
हस्ताक्षरित औि व्यजक्तगत रूप से या उसके द्वािा अधिकृत व्यजक्त द्वािा लिखखत
रूप में नोदटस देकि अपनी उम्मीदवािी वापस िे सकता है। ऐसी वापसी के लिए
प्रपत्र 7 में आवेदन किें औि उम्मीदवाि द्वािा दी गई उम्मीदवािी वापस िेने की
सूचना अपरिवतभनीय होगी।
14 चुिाव लड़िे वाले उम्िीदवारों भ्यधथियों की अंतिि सूची िैयार करिा — उम्मीदवािी वापस
िेने के लिए र्निाभरित अंर्तम र्तधर् के अगिे ददन, रिटर्निंग अधिकािी सलमर्त के
नोदटस बोडभ पि चुनाव िड़ने वािे उम्मीदवािों की एक सूची प्रपत्र 8 में तैयाि औि
प्रकालशत किेगा। उक्त सूची में उपनाम वािे उम्मीदवािों के उपनामों के संदभभ में
वणभमािा क्रम में नाम शालमि होंगे औि जजन उम्मीदवािों के उपनाम नहीं हैं, उनके
नाम उनके पहिे नाम के संदभभ में वणभमािा क्रम में, उस भाषा में होंगे जजसमें
मतदाताओं की सूची तैयाि की जाती है औि चुनाव िड़ने वािे उम्मीदवािों के पते
होंगे जैसा कक नामांकन पत्र में ददया गया है।
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15 तिर्विरोि तिवािचि. (1) यदद, इस अनुसूची में र्नयम 13 के तहत उम्मीदवािी वापस िेने की
अवधि की समाजतत के बाद, समाज में उन उम्मीदवािों की संख्या जजनके नामांकन
स्वीकाि ककए गए हैं, भिी जाने वािी सीटों की संख्या के बिाबि या उससे कम हैं,
रिटर्निंग अधिकािी तुिंत ऐसे उम्मीदवाि या ऐसे सभी उम्मीदवािों को सीट या सीटों
की प्रासंधगक संख्या को भिने के लिए ववधिवत र्नवाभधचत घोवषत किेगा, जैसा भी
मामिा हो, औि प्रपत्र 9 में घोषणा को पूिा किेगा औि प्रमाखणत किेगा।
(2) यदद इस प्रयोजन के लिए सहकारिता चुनाव प्राधिकािी/ सहकारिता चुनाव अधिकािी
द्वािा कोई कायभक्रम तय नहीं ककया गया है, तो रिटर्निंग अधिकािी मतदान के लिए
र्निाभरित र्तधर् पि इस आशय की घोषणा कि सकता है।
16 प्रिीक धचह्ि का आवंटि: - (1). जहां मतदान आवश्यक हो जाता है, रिटर्निंग अधिकािी
प्रतीकों की पसंद पि ववचाि किेगा औि जहां तक व्यावहारिक रूप से संभव हो,
उसकी पसंद के अनुरूप प्रत्येक चुनाव िड़ने वािे उम्मीदवाि को एक अिग प्रतीक
आवंदटत किेगा; औि यदद एक से अधिक चुनाव िड़ने वािे उम्मीदवािों ने एक ही
प्रतीक के लिए अपनी प्रार्लमकता बताई है, तो िॉटिी द्वािा र्नणभय िें औि ऐसा
आवंटन अंर्तम होगा।
(2) प्रत्येक उम्मीदवाि को उसे आवंदटत प्रतीक के बािे में तुिंत सूधचत ककया जाएगा
औि रिटर्निंग अधिकािी द्वािा उसका एक नमूना प्रदान ककया जाएगा।
(3) ककसी भी िाजनीर्तक दि या उसके समान प्रतीक ककसी भी उम्मीदवाि को आवंदटत
नहीं ककए जाएंगे।
(4) रिटर्निंग अधिकािी चुनाव धचह्न आवंदटत किने के बाद चुनाव िड़ने वािे उम्मीदवािों
की एक सूची तैयाि किेगा औि प्रपत्र 10 में प्रकालशत किेगा।
17 चुिाव का संचालि: - (1). यदद ककसी सलमर्त की ककसी कमेटी के लिए उम्मीदवािों की
संख्या र्नवाभधचत होने वािे उम्मीदवािों की संख्या से अधिक है, तो रिटर्निंग अधिकािी
इस उद्देश्य के लिए र्निाभरित र्तधर् पि मतदान किाने की व्यवस्र्ा किेगा।
(2). रिटर्निंग अधिकािी मतदान केंद्र खोिने की व्यवस्र्ा कि सकता है। वह मतदान के
लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे मतपेदटयां, मतपत्र औि ऐसी अन्य चुनाव सामग्री
की व्यवस्र्ा किेगा, जो चुनाव के संचािन के लिए आवश्यक हो। रिटर्निंग अधिकािी
सिकािी/पीएसयू/पीएसई अधिकारियों में से पीठासीन, मतदान औि मतगणना
अधिकारियों की र्नयुजक्त कि सकता है।
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(3). यदद मतदान के ककसी भी चिण में, कायभवाही ककसी ऐसे कािण से बाधित या
अवरुद्ि होती है जो रिटर्निंग अधिकािी के र्नयंत्रण से पिे है, तो उसके पास लिखखत
रूप में इसके कािणों को दजभ किते हुए मतदान िोकने की शजक्त होगी औि तुिंत
सहकािी को रिपोटभ किेगा। इसके कािणों को लिखखत रूप में दजभ किेगा औि आगे
की कािभवाई के लिए तुिंत सहकािी चुनाव प्राधिकिण/सहकारिता चुनाव अधिकािी को
रिपोटभ किेगा।
18 ििदाि केंद्र — रिटर्निंग अधिकािी, यदद आवश्यक हो, ककसी भी सलमर्त, जजसके लिए चुनाव
होना है, पयाभतत संख्या में मतदान केंद्र उपिब्ि किाएगा औि सलमर्त के नोदटस बोडभ
पि औि ऐसे अन्य तिीके से, जो वह उधचत समझे, एक सूची प्रकालशत किेगा। इस
सूची में मतदान केंद्रों औि उन मतदान क्षेत्रों का उल्िेख होगा जो उन्हें क्रमशिः प्रदान
ककए गए हैं।
19 पीठासीि अधिकाररयों और ििदाि अधिकाररयों की तियुक्ति; — (1) रिटर्निंग अधिकािी
प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक पीठासीन अधिकािी औि ऐसे मतदान अधिकािी या
अधिकारियों को र्नयुक्त किेगा जजन्हें वह आवश्यक समझे, िेककन ककसी ऐसे व्यजक्त
को र्नयुक्त नहीं किेगा जो संबंधित सलमर्त द्वािा या उसकी ओि से र्नयोजजत ककया
गया हो, या ककसी उम्मीदवाि के लिए चुनाव में या उससे जुड़ा काम कि िहा हो:
बशते कक, यदद कोई मतदान अधिकािी मतदान केंद्र से अनुपजस्र्त है, तो पीठासीन
अधिकािी ककसी ऐसे व्यजक्त को र्नयुक्त कि सकता है जो मतदान केंद्र पि उपजस्र्त हो,
उस व्यजक्त के अिावा जो संबंधित सलमर्त द्वािा या उसकी ओि से र्नयोजजत ककया गया
हो, या चुनाव में या उसके आसपास ककसी उम्मीदवाि के लिए काम कि िहा हो। ऐसे
अधिकािी की अनुपजस्र्र्त के दौिान मतदान अधिकािी बनने पि, तदनुसाि रिटर्निंग अधिकािी
को सूधचत किना होगा।
(2) एक मतदान अधिकािी, अगि ऐसा है, तो पीठासीन अधिकािी द्वािा र्नदेलशत इन र्नयमों
के तहत पीठासीन अधिकािी के सभी या ककसी भी कायभ को र्नष्पाददत किेगा।
(3) यदद पीठासीन अधिकािी बीमािी के कािण या ककसी अन्य वजह से या अपरिहायभ
कािण से मतदान केंद्र से अनुपजस्र्त है, तो उसके कायों का र्नष्पादन ऐसे मतदान
अधिकािी द्वािा ककया जाएगा जजसे पीठासीन अधिकािी द्वािा पहिे से ही ऐसे कायों
को किने के लिए अधिकृत ककया गया है।
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20 पीठासीि अधिकारी और ििदाि अधिकारी की सािान्य ड्यूटी; — (1) मतदान केंद्र पि
पीठासीन अधिकािी का यह सामान्य कतभव्य होगा कक वह कानून औि व्यवस्र्ा बनाए
िखे औि यह देखे कक मतदान र्नष्पक्ष रूप से हो।
(2) मतदान केंद्र पि मतदान अधिकारियों का यह कतभव्य होगा कक वे पीठासीन अधिकािी
को उसके कायों के र्नष्पादन में सहायता किें।
(3) पीठासीन अधिकािी, मतदान अधिकािी, रिटर्निंग अधिकािी, सहायक रिटर्निंग अधिकािी
औि इन र्नयमों के ककसी भी प्रयोजन के लिए र्नयुक्त अन्य व्यजक्त सहकािी चुनाव
प्राधिकिण/सहकारिता चुनाव अधिकािी के सामान्य मागभदशभन, अिीक्षण औि र्नयंत्रण
के तहत काम किेंगे।
21 पोमलंग एजेंट की तियुक्ति; - (1). जजस चुनाव में मतदान होना है, चुनाव िड़ने वािा कोई
भी उम्मीदवाि प्रत्येक मतदान केंद्र पि मतदान एजेंट के रूप में कायभ किने के लिए
एक एजेंट औि एक रििीफ एजेंट को र्नयुक्त कि सकता है, जजसका नाम ऐसे
उम्मीदवाि की अंर्तम मतदाता सूची में हो।
(2) ऐसी र्नयुजक्त उम्मीदवाि द्वािा हस्ताक्षरित प्रपत्र 11 में लिखखत पत्र द्वािा की जाएगी।
उम्मीदवाि र्नयुजक्त पत्र मतदान एजेंटों को देगा जो मतदान के लिए र्निाभरित र्तधर्
पि इसे पीठासीन अधिकािी के समक्ष प्रस्तुत किेंगे औि उसमें र्नदहत घोषणा पि
हस्ताक्षि किेंगे।
(3) पीठासीन अधिकािी अपने समक्ष प्रस्तुत पत्र को अपनी अलभिक्षा में िखेगा। पोलिंग
एजेंट को मतदान केंद्र पि कोई भी ड्यूटी किने की अनुमर्त नहीं दी जाएगी जब तक
कक वह इस र्नयम के प्राविानों का अनुपािन नहीं किता है।
22 ििगणिा एजेंट की तियुक्ति; - (1). प्रत्येक चुनाव िड़ने वािा उम्मीदवाि मतगणना एजेंट
के रूप में कायभ किने के लिए दो से अधिक एजेंटों को र्नयुक्त नहीं कि सकता है।
इन एजेंटों को नाम उम्मीदवाि की अंर्तम मतदाता सूची में होना चादहए औि इनकी
र्नयुजक्त उम्मीदवािों द्वािा हस्ताक्षरित प्रपत्र 12 की प्रर्तलिवप में लिखखत रूप में हो।
(2) वोटों की धगनती शुरू होने की तािीख से पहिे, उम्मीदवाि ऐसे मतगणना एजेंटों की
र्नयुजक्त की सूचना पासपोटभ आकाि के फोटो के सार् रिटर्निंग अधिकािी को र्नयुजक्त
पत्र भेजकि देगा। उम्मीदवाि को र्नयुजक्त पत्र की डुजतिकेट प्रर्त मतगणना एजेंट को
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भी देनी होगी, जो वोटों की धगनती के लिए र्निाभरित र्तधर् पि इसे रिटर्निंग अधिकािी
के समक्ष प्रस्तुत किेगा औि उसमें र्नदहत घोषणा पि हस्ताक्षि किेगा।
(3) रिटर्निंग अधिकािी उसे प्रस्तुत की गई डुजतिकेट प्रर्त अपनी अलभिक्षा में िखेगा। ककसी
भी मतगणना एजेंट को वोटों की धगनती के लिए र्निाभरित स्र्ान पि कोई भी ड्यूटी
किने की अनुमर्त नहीं दी जाएगी, जब तक कक उसने इन प्राविानों का अनुपािन नहीं
ककया हो।
23 चुिाव िें ििदाि का िरीका. (1). प्रत्येक चुनाव में जहां मतदान होता है, वहां मतदान
इसके बाद ददए गए तिीके से गुतत मतपत्र द्वािा होगा औि प्रर्तर्नधि के जरिए
मतदान की अनुमर्त नहीं दी जाएगी।
(2) रिटर्निंग अधिकािी चुनाव की तािीख से पहिे सभी पीठासीन अधिकारियों/मतदान
अधिकारियों को आवश्यक जानकारियां देगा औि ऐसे पीठासीन अधिकारियों/मतदान
अधिकारियों को चुनाव सामग्री ववतरित किेगा औि उन्हें अपनी देखिेख में चुनाव किाने
के लिए संबंधित मतदान केंद्र पि लिखखत रूप से र्नदेलशत किेगा।
24 ििपत्र का प्रारूप. प्रत्येक मतपेटी ऐसे डडजाइन की होगी जो रिटर्निंग अधिकािी/सहायक
र्नवाभचन अधिकािी द्वािा अनुमोददत हो। मतपत्र तैयाि किने के लिए, उम्मीदवािों के
नाम उसी क्रम में व्यवजस्र्त ककए जाएंगे जजस क्रम में वे प्रपत्र 13 में चुनाव िड़ने
वािे उम्मीदवािों की अंर्तम सूची में ददखाई देते हैं। हािांकक, यदद दो या दो से अधिक
उम्मीदवािों के नाम समान हैं, तो उनके नाम के सार् उनके व्यवसाय, र्नवास या कफि
रिटर्निंग अधिकािी के द्वािा र्निाभरित ककए ककसी अन्य को जोड़कि उन्हें अिग दशाभया
जाएगा।
25 ििदाि केंद्रों पर व्यवस्था. (1) प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहि, एक नोदटस िगाया जाएगा
जजसमें वह चुनाव क्षेत्र, पोलिंग स्टेशन पि मतदान के योग्य मतदाता र्नददभष्ट ककए
जाएंगे औि जहां पि पोलिंग स्टेशन में एक से ज्यादा पोलिंग बूर् होंगे वहां हि बूर्
पि उसके मतदान क्षेत्र की जानकािी औि चुनाव िड़ने वािे उम्मीदवािों की अंर्तम
सूची की एक प्रर्त होगी।
(2) प्रत्येक मतदान केंद्र पि ववधिवत जांच के सार् एक या एक से अधिक मतदान कक्ष
स्र्ावपत ककए जाएंगे, जजसमें मतदाता गोपनीयता के सार् अपने वोट दजभ कि सकते
हैं।
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(3) रिटर्निंग अधिकािी प्रत्येक मतदान केंद्र पि पयाभतत संख्या में मतपेदटयां, मतपत्र, मतदान
क्षेत्र या क्षेत्रों के संबंि में मतदाताओं, जो ऐसे मतदान केंद्र पि मतदान किने के हकदाि
हैं, की सूची की प्रर्तयां, मतदाताओं के लिए मतपत्रों ववलशष्ट धचह्न िगाने के लिए
उपकिण औि सामग्री उपिब्ि किाएंगे। रिटर्निंग अधिकािी प्रत्येक मतदान केंद्र पि
ऐसे अन्य उपकिण औि सहायक उपकिण भी उपिब्ि किाएगा जो ऐसे मतदान केंद्र
पि मतदान किाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।
26 ििदाि केंद्र िें प्रवेश. पीठासीन अधिकािी मतदान केंद्र के अंदि ककसी भी समय प्रवेश
किने वािे मतदाताओं की संख्या को र्नयंत्रत्रत किेगा औि मतदान अधिकारियों, चुनाव
के संबंि में ड्यूटी पि मौजूद िोक सेवकों, सहकािी सलमर्तयों के िजजस्राि द्वािा
अधिकृत व्यजक्तयों, सहकारिता चुनाव अधिकािी, रिटर्निंग अधिकािी/सहायक चुनाव
अधिकािी औि उनके मतदान एजेंट औि इस अनुसूची में र्नयम 21 के प्राविानों के
अिीन, प्रत्येक उम्मीदवाि का एक मतदान एजेंट, ककसी मतदाता के द्वािा हार्ों में
उठाए गए बच्चे, नेत्रहीन या अशक्त मतदाता जो त्रबना सहायता चि नहीं सकता , के
सार् आने वािे व्यजक्त औि रिटर्निंग अधिकािी या पीठासीन अधिकािी द्वािा ककसी
ऐसे व्यजक्त जजसे ककसी मतदाता की पहचान के लिए र्नयुक्त ककया जा िहा है, आदद
के अिावा ककसी अन्य व्यजक्त को पोलिंग स्टेशन में प्रवेश की अनुमर्त नहीं देगा।
27 ििदाि के मलए ििपेटटयों की िैयारी; - (1). मतदान शुरू होने से तुिंत पहिे, पीठासीन
अधिकािी मतदान एजेंटों औि उपजस्र्त अन्य व्यजक्तयों को प्रदलशभत किेगा कक मतपेटी
खािी है औि उस पि सूचक पत्र िगा हुआ है।
(2) मतपेटी को तब बंद, सीिबंद औि सुिक्षक्षत ककया जाएगा औि पीठासीन अधिकािी औि
मतदान एजेंटों के सामने िखा जाएगा औि कफि उसे बंद कि मतपेटी पि अपनी सीि
इस तिह िगाई जाएगी कक त्रबना सीि तोड़े मतपेटी को खोिा न जा सके, औि जहां
मतपेटी को सुिक्षक्षत किने के लिए पेपि सीि का उपयोग ककया जाता है, पीठासीन
अधिकािी पेपि सीि पि अपने हस्ताक्षि किेगा औि उस पि उपजस्र्त मतदान एजेंटों
में से ऐसे िोगों के हस्ताक्षि प्रातत किेगा जो हस्ताक्षि के इच्छुक हैं।
(3) पीठासीन अधिकािी इस प्रकाि हस्ताक्षरित पेपि सीि को मतपेटी पि र्निाभरित स्र्ान
पि िगाएगा औि कफि बक्से को इस तिह से सुिक्षक्षत औि सीि किेगा कक मतपत्र
डािने की जगह खुिी िहे। मतपेटी को सुिक्षक्षत किने के लिए उपयोग की जाने वािी
सीि इस प्रकाि िगाई जाएगी कक पेटी बंद होने के बाद सीि तोड़े त्रबना उसे खोिना
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संभव न हो। जहां मतपेटी को सुिक्षक्षत किने के लिए पेपि सीि का उपयोग किना
आवश्यक नहीं है, पीठासीन अधिकािी मतपेटी को इस तिह से सुिक्षक्षत औि मुहिबंद
किेगा कक मतपत्र डािने के लिए जगह खुिी िहे औि उपजस्र्त मतदान एजेंट अगि
इस पि वो अपनी मुहि िगाना चाहते हैं तो उनको इसकी अनुमर्त देगा।
(4) मतदान केंद्र पि उपयोग की जाने वािी प्रत्येक मतपेटी पि अंदि औि बाहि दोनों तिफ
मुहि िगी होगी, जजस पि सलमर्त का क्रमांक, यदद कोई हो, औि नाम, मतदान केंद्र का
क्रमांक औि नाम अंककत होगा। मतदान के अंत में मतदान की तािीख औि मतपेटी
का क्रमांक केवि मतपेटी के बाहि िगे िेबि पि अंककत ककया जाएगा।
(5) मतपत्र पि क्रम संख्या, सलमर्त की मुहि औि पीठासीन अधिकािी के हस्ताक्षि होंगे औि
चुनाव िड़ने वािे हि उम्मीदवाि के सामने एक चुनाव धचह्न होगा। मतदाता जजसे
चुनना चाहता है उसके चुनाव धचह्न के सामने "x" का धचह्न अंककत किेगा।
28 ििदािाओं की पहचाि: - (1). पीठासीन अधिकािी मतदाताओं की पहचान में मदद किने
या मतदान के समय उनकी सहायता किने के लिए मतदान केंद्र पि ऐसे व्यजक्तयों
को र्नयुक्त कि सकता है जजन्हें वह उधचत समझता है। जैसे ही एक मतदाता मतदान
केंद्र में प्रवेश किता है, पीठासीन अधिकािी या उसके द्वािा इस संबंि में अधिकृत
मतदान अधिकािी, मतदाताओं की सूची में प्रासंधगक प्रववजष्ट के सार् मतदाता के नाम
औि अन्य ववविणों की जांच किेगा औि कफि क्रम संख्या, नाम औि अन्य जानकािी
देगा। ककसी व्यजक्त के मतपत्र प्रातत किने के अधिकाि का र्नणभय किते समय मतदान
अधिकािी मतदाता सूची में उजल्िखखत संबंधित सदस्य की प्रमाखणकता सुर्नजश्चत किने
के बाद मतपत्र जािी किेगा।
(2) संदेह की जस्र्र्त में, पीठासीन अधिकािी सदस्य से मतपत्र जािी किने के लिए पहचान
प्रमाण प्रस्तुत किने के लिए कह सकता है। संतुष्ट होने पि मतदान अधिकािी तुिंत
मतपत्र जािी किेगा। चुनाव में मतदान की गोपनीयता बनाए िखने के लिए प्रत्येक
मतदान केंद्र में एक अिग कक्ष होगा।
29 पहचाि को चुिौिी देिा. (1). कोई भी मतदान एजेंट ककसी व्यजक्त के ववशेष मतदाता होने
की पहचान को चुनौती दे सकता है। ऐसी प्रत्येक चुनौती के लिए पीठासीन अधिकािी
के पास नकद 10 रुपये की िनिालश जमा किानी होगी।
(2) मतदान एजेंट द्वािा ऐसी िालश जमा किने पि, पीठासीन अधिकािी ऐसे व्यजक्त जजसकी
लशकायत लमिी है, को दूसिे की पहचान िािण किने के लिए दंड की चेतावनी देगा;
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मतदाताओं की सूची में संबंधित प्रववजष्ट को पूिा पढेगा औि चुनौती पाने वािे व्यजक्त
से पूछेगा कक क्या वह उस प्रववजष्ट में र्नददभष्ट व्यजक्त है; प्रपत्र 14 में चुनौती पाने
वािे मतदाताओं की सूची में चुनौती ददए गए व्यजक्त का नाम औि पता दजभ किेगा
औि चुनौती पाने वािे व्यजक्त से उक्त सूची में अपने हस्ताक्षि किने को कहेगा।
(3) इसके बाद, पीठासीन अधिकािी आिोपों की एक संक्षक्षतत जांच किेगा औि उस उद्देश्य
के लिए चुनौती देने वािे से चुनौती के सबूत पेश किने की औि चुनौती पाने वािे
व्यजक्त से अपनी पहचान के सबूत पेश किने की मांग कि सकता है; चुनौती पाने वािे
व्यजक्त से उसकी पहचान स्र्ावपत किने के उद्देश्य से आवश्यक कोई भी प्रश्न पूछा
जाए औि उससे शपर् के सार् उिि लिया जाए; औि चुनौती ददए गए व्यजक्त औि
साक्ष्य देने की पेशकश किने वािे ककसी अन्य व्यजक्त को शपर् ददिाई जाएगी।
(4) यदद जांच के बाद, पीठासीन अधिकािी को िगता है कक चुनौती सात्रबत नहीं हुई है, तो
वह चुनौती का सामना किने वािे व्यजक्त को वोट देने की अनुमर्त देगा, औि यदद
वह मानता है कक चुनौती सात्रबत हो गई है, तो वह चुनौती का सामना किने वािे
व्यजक्त को मतदान से िोक देगा।
(5) यदद, पीठासीन अधिकािी की िाय है कक चुनौती गित है या अच्छी भावना के सार् नहीं
दी गई है, तब वह र्नदेश देगा कक जमा िालश को जब्त कि सहकािी सलमर्त चुनाव
र्नधि में जमा कि लिया जाए औि अन्य मामिे में, जांच के समापन पि वह इसे
चुनौती देने वािे को िौटा देगा।
30 प्रतिरूपण के र्वरुद्ि सुरक्षा. (1) मतदाताओं के प्रर्तरूपण को िोकने की दृजष्ट से, प्रत्येक
मतदाता जजसकी पहचान के बािे में पीठासीन अधिकािी या मतदान अधिकािी, जैसा
भी मामिा हो, संतुष्ट है, अपने बाएं अंगूठे को पीठासीन अधिकािी या मतदान अधिकािी
द्वािा र्निीक्षण किने की अनुमर्त देगा। अधिकािी औि उस पि एक अलमट स्याही का
र्नशान िगाया जाएगा।
(2) यदद कोई मतदाता इस र्नयम के अनुसाि अपने बाएं अंगूठे का र्निीक्षण किाने या
र्नशान िगाने से इनकाि किता है या उसके बाएं अंगूठे पि पहिे से ही ऐसा र्नशान
है या कफि स्याही का र्नशान हटाने की दृजष्ट से कोई कायभ ककया गया है, तो उसे
मतपत्र नहीं ददया जाएगा औि उसे मतदान की अनुमर्त नहीं होगी।
(3) र्नयम में ककसी मतदाता के बाएं अंगूठे के संदभभ में, उस जस्र्र्त में, जहां मतदाता का
बायां अंगूठा नहीं है, उसके बाएं हार् की ककसी अन्य उंगिी को इस र्नयम के लिए
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माना जाएगा औि उस जस्र्र्त में जहां उसके बाएं हार् में कोई भी उंगिी नहीं है ,वहां
उसके दादहने हार् के अंगूठे या ककसी अन्य उंगिी को इस र्नयम के लिए माना जाएगा
औि उस जस्र्र्त में जहां उसके दोनों हार्ों की सभी उंगलियां नहीं हैं, ऐसी जस्र्र्त में
इसे बाएं या दाएं हार् को जो भी जस्र्र्त हो को इस र्नयम के लिए माना जाएगा।
31 ििपत्र जारी करिा. (1). मतदान के लिए र्निाभरित समय से पहिे या बाद में ककसी भी
मतदाता को मतपत्र जािी नहीं ककया जाएगा, लसवाय उन मतदाताओं के, जो मतदान
समाजतत के समय मतदान केंद्र पि मौजूद हैं। ऐसे मतदाताओं को मतदान समय
समातत होने के बाद भी अपना वोट दजभ किने की अनुमर्त दी जाएगी।
(2) मतदाता को जािी किने से पहिे, प्रत्येक मतपत्र पि ऐसे ववलशष्ट धचह्न के सार् मुहि
िगाई जाएगी जैसा कक सहायक चुनाव अधिकािी र्नदेलशत कि सकता है, औि पीठासीन
अधिकािी द्वािा उसके पीछे पूिे हस्ताक्षि ककए जाएंगे।
(3) मतदान केंद्र में कोई भी व्यजक्त ववशेष मतदाताओं को जािी ककए गए मतपत्रों की क्रम
संख्या दजभ नहीं किेगा।
(4) मतपत्र प्रातत होने पि, मतदाता तुिंत मतदान कक्ष में जाएगा औि जजस उम्मीदवाि को
वो मत देना चाहता है मतपत्र में उसके नाम के आगे ददए चुनाव धचह्न पि 'x' का
र्नशान इस उद्देश्य के लिए दी गई मुहि से िगाएगा औि मतपत्र को पूिी गोपनीयता
के सार् मतपेटी में डािेगा। यदद नेत्रहीनता या अन्य शािीरिक दुबभिता या र्निक्षिता
के कािण कोई सदस्य मतपत्र पि 'x' धचह्न अंककत किने या मुहि िगाने में असमर्भ
है, तो ऐसे सदस्य द्वािा अधिकृत ककसी अन्य व्यजक्त को पीठासीन अधिकािी की
अनुमर्त से उन उम्मीदवािों के चुनाव धचन्ह के समक्ष मुहि िगाने या 'x' धचह्न अंककत
किने की अनुमर्त दी जाएगी जजसे मुहि िगाने में ऐसे असमर्भ मतदाता मत देना
चाहता है।
(5) मतदान के लिए र्निाभरित समय के बाद ककसी भी मतदाता को मतदान केंद्र में प्रवेश
नहीं ददया जाएगा। रिटर्निंग अधिकािी उन मतदाताओं को टोकन/पची जािी किने की
व्यवस्र्ा किेगा जो मतदान बंद होने के लिए र्निाभरित समय से पहिे कताि में हैं।
ऐसे मतदाता जजनके लिए टोकन/पची जािी कि दी गई है, उन्हें भी मतपत्र जािी कि
मतदान किने की अनुमर्त दी जाएगी। ककसी भी मतदाता को मतदान कक्ष में तब
प्रवेश किने की अनुमर्त नहीं दी जाएगी जब कोई अन्य मतदाता उसके अंदि हो।
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(6). यदद मतदान के ककसी भी चिण में, कायभवाही ककसी ऐसे कािण से बाधित या अवरुद्ि
होती है जो रिटर्निंग अधिकािी के र्नयंत्रण से पिे है, तो उसके पास मतदान को िोकने
की शजक्त होगी, वह इसका कािण लिखखत रूप में दजभ किेगा औि अधग्रम कायभवाही
हेतु सहकािी र्नवाभचन अधिकािी/सहकािी र्नवाभचन प्राधिकािी को इसकी जानकािी तुिंत
देगा।
32 िेत्रहीि अथवा अशति ििदािा के िि को दजि करिा. — यदद पीठासीन अधिकािी संतुष्ट
है कक, नेत्रहीनता या अन्य शािीरिक दुबभिता के कािण, मतदाता मतपत्र पि प्रतीकों को
पहचानने या सहायता के त्रबना उस पि र्नशान बनाने में असमर्भ है, तो पीठासीन
अधिकािी उसकी इच्छा के अनुसाि मतपत्र पि मत दजभ किने के लिए एक सहायक
जो कक कम से कम इक्कीस वषभ की आयु का हो, को अपने सार् िे जाने की अनुमर्त
देगा, औि यदद आवश्यक हो, तो मतपत्र को पकड़ने की अनुमर्त देगा जजससे मतदाता
के मत को गोपनीयता के सार् मतपेटी में डािा जा सके:
बशते कक, ककसी भी व्यजक्त को एक ही ददन ककसी भी मतदान केंद्र पि एक से अधिक
मतदाताओं के सार्ी के रूप में कायभ किने की अनुमर्त नहीं दी जाएगी:
बशते कक, इस र्नयम के तहत ककसी भी ददन ककसी भी व्यजक्त को मतदाता के सार्ी
के रूप में कायभ किने की अनुमर्त देने से पहिे, उसे प्रपत्र 15 में यह घोवषत किना होगा
कक वह मतदाता की ओि से उसके द्वािा दजभ ककए गए मत को गुतत िखेगा औि उसने
उस ददन ककसी भी मतदान केंद्र पि ककसी अन्य मतदाता के सार्ी के रूप में काम नहीं
ककया है। पीठासीन अधिकािी इस र्नयम के तहत ऐसे सभी मामिों का रिकॉडभ प्रपत्र 16
में िखेगा।
33 िराब और वापस क्रकए गए ििपत्र; — (1). एक मतदाता जजसने अनजाने में अपने मतपत्र
को इस तिह से इस्तेमाि ककया है कक इसे सुवविाजनक रूप से मतपत्र के रूप में
उपयोग नहीं ककया जा सकता है, मतपत्र को पीठासीन अधिकािी को वापस कि सकता
है औि इस असाविानी से संतुष्ट होने पि, मतदाता को एक औि मतपत्र ददया जा
सकता है। इस प्रकाि वापस ककए गए कागज को पीठासीन अधिकािी द्वािा "खिाब
हुए िद्द" के रूप में धचजह्नत ककया जाएगा।
(2). यदद कोई मतदाता, मतपत्र प्रातत किने के बाद, इसका उपयोग नहीं किने का र्नणभय
िेता है, तो वह इसे पीठासीन अधिकािी को वापस कि देगा औि इस प्रकाि िौटाए गए
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मतपत्र को पीठासीन अधिकािी द्वािा "वापस हुए िद्द" के रूप में धचजह्नत ककया
जाएगा।
(3). इन र्नयमों के तहत िद्द ककए गए सभी मतपत्रों को एक अिग पैकेट में िखा जाएगा।
34. डािे गए मत. (1). यदद कोई व्यजक्त स्वयं को ऐसे मतदाता के रूप में प्रस्तुत कि मतपत्र
के लिए आवेदन किता है जजस मतदाता के रूप में ककसी अन्य व्यजक्त द्वािा मतदान
ककया जा चुका है, तो वह अपनी पहचान से संबंधित पीठासीन अधिकािी द्वािा पूछे
गए प्रश्नों का संतोषजनक उिि देने पि र्नम्नलिखखत शतों के अिीन मतपत्र (इसके
बाद से र्नववदि मतपत्र के रूप में संदलभभत)पि अन्य मतदाता की तिह ही मुहि िगाने
का अधिकािी होगा।
(2). ऐसे प्रत्येक व्यजक्त को, डािने के लिए मतपत्र प्रदान ककए जाने से पहिे, प्रपत्र 17 में
एक सूची में उससे संबंधित प्रववजष्ट के सामने अपने नाम पि हस्ताक्षि किना होगा।
(3). एक डािा गया मतपत्र मतदान केंद्र पि उपयोग ककए जाने वािे अन्य मतपत्रों के
समान ही होगा, लसवाय इसके कक यह मतदान केंद्र पि उपयोग के लिए जािी ककए गए
मतपत्रों के बंडि में क्रमानुसाि अंर्तम होगा, औि मतपत्र के पीछे पीठासीन अधिकािी
द्वािा अपनी हस्तलिवप में शब्द "र्नववदि मतपत्र" अंककत होगा औि उनके द्वािा
हस्ताक्षरित ककया जाएगा ।
(4). मतदाता र्नववदि मतपत्र पि र्नशान िगाने औि उसे तह किने के बाद इसे मतपेटी
में डािने के बजाय इसे पीठासीन अधिकािी को देगा जो इसे ववशेष रूप से इस उद्देश्य
के लिए िखे गए कवि में िखेगा।
35. ििदाि का सिापि. पीठासीन अधिकािी चुनाव कायभक्रम के अनुसाि र्निाभरित समय पि
मतदान केंद्र बंद कि देगा औि उसके बाद ककसी भी मतदाता को मतदान केंद्र में प्रवेश
नहीं देगा:
बशते, कक मतदान केंद्र बंद होने से पहिे वहां मौजूद सभी मतदाताओं को अपना वोट
डािने की अनुमर्त दी जाएगी। यदद कोई प्रश्न उठता है कक क्या कोई मतदाता मतदान
केंद्र बंद होने से पहिे वहां मौजूद र्ा, तो इसका र्नणभय पीठासीन अधिकािी द्वािा ककया
जाएगा औि उस पि उसका र्नणभय अंर्तम होगा।
36. ििदाि के बाद ििपेटटयों को सील करिा. (1). मतदान बंद होने के बाद जजतनी जल्दी
संभव हो, पीठासीन अधिकािी, ककसी भी उम्मीदवाि या उनके मतदान एजेंटों की
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उपजस्र्र्त में, मतपेटी में मत डािने की जगह को बंद कि देगा औि जहां मतपेटी में
इस जगह को बंद किने के लिए कोई यांत्रत्रक उपकिण नहीं है, वह इस जगह को सीि
ककया जाएगा औि उपजस्र्त ककसी भी उम्मीदवाि या मतदान एजेंट को अपनी मुहि
िगाने के लिए भी ददखाएगा। इसके बाद मतपेटी को सीि कि सुिक्षक्षत कि ददया
जाएगा।
(2). जहां पहिी मतपेटी भि जाने के कािण दूसिी मतपेटी का उपयोग किना आवश्यक हो
जाता है, वहां दूसिी मतपेटी को उपयोग में िाने से पहिे इस र्नयम के अनुसाि पहिी
मतपेटी को बंद, सीिबंद औि सुिक्षक्षत ककया जाएगा।
37. ििपत्रों का लेिा. (1). पीठासीन अधिकािी, मतदान की समाजतत पि, प्रपत्र 18 में मतपत्र
िेखा तैयाि किेगा। यदद मतदान इिेक्रॉर्नक वोदटंग मशीन द्वािा ककया जाता है, तो
मतपत्र खाता प्रपत्र 19 में तैयाि ककया जाएगा औि इसे एक अिग लिफाफे में संिग्न
ककया जाएगा जजसे "मतपत्र खाता" शब्द लिखकि प्रमाखणत ककया जाएगा।
(2). पीठासीन अधिकािी ककसी मतदान एजेंट को उसकी इच्छा पि मतपत्र खाते में की गई
प्रववजष्टयों की एक सत्य प्रर्तलिवप िेने की अनुमर्त देगा औि इसे एक सत्य प्रर्तलिवप
के रूप में सत्यावपत किेगा।
38. अन्य पैकेटों को सील करिा. इसके बाद पीठासीन अधिकािी मतदाताओं की सूची की
धचजह्नत प्रर्त; अप्रयुक्त मतपत्र; वह लिफाफा जजसमें र्नववदि मतपत्र औि र्नववदि
मतपत्रों की सूची हो; चुनौती ददये गये वोटों की सूची; रिटर्निंग ऑकफसि द्वािा सीिबंद
पैकेट में िखे जाने के लिए र्नदेलशत कोई अन्य कागजात आदद के अिग अिग पैकेट
तैयाि किेगा। ऐसे प्रत्येक पैकेट को पीठासीन अधिकािी औि उपजस्र्त उन उम्मीदवािों
या मतदान एजेंटों की मुहि से सीि ककया जाएगा, जो उस पि अपनी मुहि िगाना
चाहें।
39. ििपेटटयों, पैकेटों आटद को ररटतििंग अधिकारी िक पहुंचािा. इसके बाद पीठासीन अधिकािी
रिटर्निंग अधिकािी को र्नम्नलिखखत ऐसे स्र्ान या स्र्ानों पि ववतरित किेगा या
किवाएगा जैसा कक रिटर्निंग अधिकािी र्नदेलशत कि सकता है: - (1) मतपेदटयां;
(2) मतपत्र िेखा;
(3) इस अनुसूची में र्नयम 38 में र्नददभष्ट सीिबंद पैकेट; औि
(4) मतदान में प्रयुक्त अन्य सभी कागजात।
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रिटर्निंग अधिकािी सभी मतपेदटयों, पैकेटों औि अन्य कागजात के सुिक्षक्षत परिवहन
औि वोटों की धगनती शुरू होने तक उनकी सुिक्षक्षत अलभिक्षा के लिए पयाभतत व्यवस्र्ा
किेगा।
40. ििपेटटयों के िष्ट होिे आटद की क्स्थति िें पुि: ििदाि. यदद, ककसी भी चुनाव में,
मतदान केंद्र पि इस्तेमाि की गई कोई भी मतपेटी पीठासीन अधिकािी या रिटर्निंग
अधिकािी की अलभिक्षा से गैिकानूनी तिीके से िे िी जाती है या गिती से या जानबूझकि
नष्ट कि दी जाती है या खो जाती है, या इस हद तक क्षर्तग्रस्त या उसके सार् छेड़छाड़
की जाती है, जजससे उस मतदान केंद्र पि मतदान का परिणाम सुर्नजश्चत नहीं ककया जा
सकता है, या प्रकक्रया में कोई ऐसी त्रुदट या अर्नयलमतता है जजससे मतदान प्रभाववत
होने की संभावना है, तो रिटर्निंग अधिकािी तुिंत मामिे की रिपोटभ सहकािी चुनाव
अधिकािी को देगा। ऐसी रिपोटभ प्रातत होने पि या अपने स्वयं के प्रस्ताव पि, इस र्नयम
में बताई गई परिजस्र्र्तयों में, सभी ठोस परिजस्र्र्तयों पि ववचाि किने के बाद, या तो
मतदान केंद्र पि मतदान को शून्य घोवषत कि देगा, औि मतदान केंद्र पि नए चुनाव के
लिए एक ददन औि समय तय किेगा, औि इस प्रकाि तय ककए गए समय औि घंटों को
जजस तिह से उधचत समझा जाए उस तिह से सूधचत किेगा। या कफि वह इससे संतुष्ट
है कक एक मतदान केंद्र में नए चुनाव से चुनाव के परिणाम पि कोई असि नहीं पड़ेगा
या कफि प्रककया में हुई अर्नयलमतता या गिती गंभीि नहीं है तो वह रिटर्निंग अधिकािी
को ऐसे र्नदेश जािी किेगा या ऐसी कािभवाई किेगा जो वह चुनाव के लिए उधचत समझे।
ववर्नयम के प्राविान, र्नयम या उपर्नयम ऐसे प्रत्येक पुन:मतदान पि वैसे ही िागू होंगे
जैसे वे मूि मतदान पि िागू होते हैं।
41. वोटों की धगििी; - प्रत्येक चुनाव में जहां मतदान होता है, वोटों की धगनती रिटर्निंग
अधिकािी की देखिेख औि र्नदेशन में या उसके तहत की जाएगी औि प्रत्येक चुनाव
िड़ने वािे उम्मीदवाि औि उसके धगनती एजेंटों को धगनती के समय उपजस्र्त िहने का
अधिकाि होगा।
42. ििगणिा हेिु तियि स्थाि पर प्रवेश. (1). रिटर्निंग अधिकािी ऐसे व्यजक्तयों को छोड़कि
सभी व्यजक्तयों को वोटों की धगनती के लिए र्निाभरित स्र्ान से बाहि कि देगा, जजन्हें
वह मतगणना में सहायता के लिए र्नयुक्त कि सकता है; सहायक चुनाव अधिकािी/रिटर्निंग
अधिकािी द्वािा अधिकृत व्यजक्त; चुनाव से संबंधित ड्यूटी पि मौजूद िोक सेवक;
उम्मीदवाि औि उनके मतगणना एजेंट।
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(2). ऐसे ककसी भी व्यजक्त को इस र्नयम के तहत र्नयुक्त नहीं ककया जाएगा, जो सलमर्त
द्वािा र्नयोजजत ककया गया हो या अन्यर्ा चुनाव में ककसी उम्मीदवाि के लिए काम
कि िहा हो।
(3). रिटर्निंग अधिकािी यह तय किेगा कक कौन से मतगणना एजेंट या एजेंट ककसी ववशेष
मतगणना मेज या मतगणना मेजों के समूह पि मतगणना देखेंगे।
(4). कोई भी व्यजक्त, जो वोटों की धगनती के दौिान दुव्यभवहाि किता है या रिटर्निंग
अधिकािी के कानूनी र्नदेशों का पािन किने में ववफि िहता है, उसे रिटर्निंग अधिकािी
या ड्यूटी पि मौजूद ककसी पुलिस या रिटर्निंग अधिकािी द्वािा इस संबंि में प्राधिकृत
ककसी अन्य व्यजक्त द्वािा उस स्र्ान से हटाया जा सकता है, जहां वोटों की धगनती
हो िही है।
43. ििपेटटयों की जांच और िोलिा. (1). रिटर्निंग अधिकािी एक से अधिक मतदान केंद्रों पि
इस्तेमाि की गई मतपेदटयों को खुिवा सकता है औि उनमें मौजूद सामग्री की धगनती
एक सार् किा सकता है। ककसी भी मतपेटी को मतगणना मेज पि खोिे जाने से पहिे,
उस मेज पि मौजूद मतगणना एजेंटों को पेपि सीि या उस पि िगाई गई ऐसी अन्य
सीि का र्निीक्षण किने औि खुद को संतुष्ट किने की अनुमर्त दी जाएगी कक यह
बिकिाि है।
(2). रिटर्निंग अधिकािी स्वयं भी इस बात से संतुष्ट होगा कक वास्तव में ककसी भी मतपेटी
के सार् छेड़छाड़ नहीं की गई है। वह छेड़छाड़ वािे बक्से में मौजूद मतपत्रों की धगनती
नहीं किेगा औि उस मतदान केंद्र के संबंि में इस अनुसूची में र्नयम 40 में र्निाभरित
प्रकक्रया का पािन किेगा।
44. ििपत्रों की जांच और अस्वीकृति. (1). प्रत्येक मतपेटी से र्नकािे गए मतपत्रों को
सुवविाजनक बंडिों में व्यवजस्र्त ककया जाएगा औि उनकी जांच की जाएगी।
(2). रिटर्निंग अधिकािी मतपत्र को अस्वीकाि कि देगा,
(क) यदद उस पि कोई र्नशान या लिखावट हो जजससे मतदाता की पहचान की जा सके;
या
(ख) यदद उस पि कोई वोट दजभ नहीं ककया गया है; या
(ग) यदद उस पि एक से अधिक उम्मीदवािों के पक्ष में वोट ददए गए हों, जहां केवि एक उम्मीदवाि
चुना जाना है; या
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(घ) यदद, जहां एक से अधिक उम्मीदवाि चुने जाने हैं औि मतदाता ने मतपत्र पि अपने अधिकाि से
अधिक वोट दजभ ककए हैं; या
(ङ) यदद वोट का संकेत देने वािा र्नशान इस तिह से िगाया गया है कक यह संददग्ि हो जाए कक वोट
ककस उम्मीदवाि को ददया गया है; या
(च) यदद यह नकिी मतपत्र है; या
(छ) यदद यह इतना क्षर्तग्रस्त या ववकृत है कक वास्तववक मतपत्र के रूप में इसकी पहचान स्र्ावपत
नहीं की जा सकती है; या
(ज) यदद उस पि अंककत क्रमांक या उसका डडजाइन क्रमांक संख्या उससे लभन्न है या, जैसा भी मामिा
हो, जो मतदान केंद्र पि उपयोग के लिए अधिकृत मतपत्रों का डडजाइन है; या
(झ) इसमें वह धचह्न नहीं है जो इस अनुसूची में र्नयम 31 के प्राविानों के तहत होना चादहए:
बशते कक जहां रिटर्निंग अधिकािी इस बात से संतुष्ट हो कक इस र्नयम में उजल्िखखत कोई
भी कमी पीठासीन अधिकािी या मतदान अधिकािी की ओि से ककसी गिती या
ववफिता के कािण नहीं हुई है, तो मतपत्र को केवि इसी कमी के आिाि पि खारिज
नहीं ककया जाएगा;
(3). ककसी मतपत्र को केवि इस आिाि पि खारिज नहीं ककया जाएगा कक वोट का संकेत
देने वािा र्नशान अस्पष्ट है या एक से अधिक बाि बनाया गया है, यदद यह आशय
कक वोट ककसी ववशेष उम्मीदवाि के लिए होगा, कागज पि र्नशान िगाने के तिीके
से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है।
(4). इस र्नयम के तहत ककसी भी मतपत्र को अस्वीकाि किने से पहिे, रिटर्निंग अधिकािी
उपजस्र्त प्रत्येक गणना एजेंट को मतपत्र का र्निीक्षण किने का उधचत अवसि देगा;
(5). रिटर्निंग अधिकािी प्रत्येक मतपत्र, जजसे वह अस्वीकाि किता है, पि "आि" अक्षि दजभ
किेगा औि अस्वीकृर्त के आिाि को संक्षक्षतत रूप में, अपने हार् से या िबि स्टाम्प
के माध्यम से भी दजभ किेगा। इस र्नयम के तहत खारिज ककए गए सभी मतपत्रों
को एक सार् बंडि ककया जाएगा।
45. वोटों की धगििी की प्रक्रिया. (1). प्रत्येक मतपत्र जो इस अनुसूची में र्नयम 44 के तहत
खारिज नहीं ककया गया है, उसे एक वैि वोट के रूप में धगना जाएगा, बशते कक,
र्नववदा मतपत्र वािे ककसी भी लिफाफे को नहीं खोिा जाएगा औि ऐसे ककसी भी
कागज की धगनती नहीं की जाएगी।
150
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(2). यदद संभव हो तो वोटों की धगनती मतदान समाजतत के तुिंत बाद की जाएगी। यदद
यह संभव नहीं है तो बैिेट पेपि रिटर्निंग अधिकािी द्वािा अपनी सुिक्षक्षत अलभिक्षा
में िखे जाएंगे।
(3). रिटर्निंग अधिकािी तब उम्मीदवािों या उनके एजेंटों को उस समय औि स्र्ान की
घोषणा किेगा औि लिखखत रूप से सूधचत किेगा जहां धगनती शुरू होगी। वोटों की
धगनती रिटर्निंग अधिकािी द्वािा स्वयं या रिटर्निंग अधिकािी की देखिेख में रिटर्निंग
अधिकािी द्वािा र्नयुक्त गणना पयभवेक्षकों द्वािा की जाएगी। प्रत्येक उम्मीदवाि औि
उसके अधिकृत एजेंटों को मतगणना के समय उपजस्र्त िहने का अधिकाि होगा।
िेककन मतगणना के समय ककसी भी उम्मीदवाि या उसके एजेंट की अनुपजस्र्र्त से
रिटर्निंग अधिकािी द्वािा मतगणना औि परिणाम की घोषणा को प्रभाववत नहीं ककया
जाएगा।
(4). प्रत्येक उम्मीदवाि को प्रातत मतों की संख्या औि चुनाव के परिणाम की घोषणा
रिटर्निंग ऑकफसि द्वािा प्रपत्र 20 में धगनती समातत होते ही की जाएगी। वोटों के
समान ववभाजन के मामिे में परिणाम का र्नणभय रिटर्निंग अधिकािी द्वािा संबंधित
उम्मीदवािों या उनके एजेंटों औि मतगणना पयभवेक्षकों की उपजस्र्र्त में र्नकािी जाने
वािी िॉटिी द्वािा ककया जाएगा।
(5). मतदान केंद्र पि उपयोग की गई सभी मतपेदटयों में मौजूद सभी मतपत्रों की धगनती
पूिी हो जाने के बाद, रिटर्निंग अधिकािी प्रपत्र 21 में परिणाम पत्रक में प्रववजष्टयां
किेगा औि ववविण की घोषणा किेगा।
(6). इसके बाद वैि मतपत्रों को एक सार् बांिा जाएगा औि अस्वीकृत मतपत्रों के बंडि के
सार् एक अिग पैकेट में िखा जाएगा, जजसे सीि कि ददया जाएगा औि जजस पि
आगे बताए गए ववविण दजभ ककए जाएंगे, अर्ाभत्, सलमर्त का नाम, मतदान केंद्र का
ववविण, जहां मतपत्रों का उपयोग ककया गया है; औि धगनती की तािीख।
46. िये मसरे से ििदाि के बाद दोबारा धगििी शुरू होिा. यदद इस अनुसूची में र्नयम 40 के
तहत कोई नया मतदान होता है, तो रिटर्निंग अधिकािी, उस मतदान के पूिा होने के बाद,
उस तािीख औि समय औि स्र्ान पि वोटों की धगनती कफि से शुरू किेगा जो उसके द्वािा
इस संबंि में र्निाभरित ककया गया है, जजसकी सूचना अभ्यधर्भयों को पूवभ में दी जा चुकी है।
इस अनुसूची में र्नयम 44 औि 45 के प्राविान, जहां तक संभव हो, ऐसी आगे की धगनती
पि िागू होंगे।
151
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47. वोटों की पुिगिणिा. (1). धगनती पूिी होने के बाद, रिटर्निंग अधिकािी प्रपत्र 20 में परिणाम
शीट में प्रत्येक उम्मीदवाि द्वािा डािे गए वोटों की कुि संख्या दजभ किेगा औि इसकी
घोषणा किेगा:
बशते कक, जब आिक्षक्षत या अनािक्षक्षत सीटों के लिए ककसी भी उम्मीदवाि के बीच वोटों की
समानता पाई जाती है, औि एक वोट जोड़ने से कोई भी उम्मीदवाि र्नवाभधचत घोवषत होने
का हकदाि हो जाएगा, तो उस व्यजक्त या व्यजक्तयों का र्निाभिण जजसे ऐसा अर्तरिक्त वोट
ददया गया माना जाएगा, उसे रिटर्निंग अधिकािी औि उपजस्र्त होने की इच्छा िखने वािे
उम्मीदवािों की उपजस्र्र्त में औि रिटर्निंग अधिकािी द्वािा र्निाभरित तिीके से िॉटिी द्वािा
र्नकािा जाएगा।
(2). ऐसी घोषणा ककए जाने के बाद, एक उम्मीदवाि या, उसकी अनुपजस्र्र्त में उसका
मतदान एजेंट पहिे से धगने गए सभी या ककसी भी मतपत्र की पुनगभणना के लिए
रिटर्निंग अधिकािी को लिखखत रूप में आवेदन कि सकता है, जजसमें वह आिाि बताते
हुए आवेदन कि सकता है जजसके आिाि पि वह इस तिह की पुनगभणना की मांग
किता है।
(3). ऐसा आवेदन ककए जाने पि, रिटर्निंग अधिकािी मामिे का र्नणभय किेगा औि आवेदन
को पूणभतिः या आंलशक रूप से स्वीकाि कि सकता है या यदद उसे यह मामूिी या
अनुधचत प्रतीत होता है तो इसे पूिी तिह से अस्वीकाि कि सकता है। इस र्नयम के
तहत रिटर्निंग अधिकािी का प्रत्येक र्नणभय लिखखत रूप में होगा औि इसमें कािण
भी शालमि होंगे। यदद रिटर्निंग अधिकािी इन र्नयमों के तहत ककसी आवेदन को
पूणभ या आंलशक रूप से अनुमर्त देने का र्नणभय िेता है, तो वह अपने र्नणभय के
अनुसाि मतपत्रों की दोबािा धगनती किेगा; ऐसी पुनगभणना के बाद आवश्यक सीमा
तक प्रपत्र 20 में परिणाम शीट में संशोिन किें; औि उसके द्वािा ककये गये संशोिन
की घोषणा किें।
(4). इन र्नयमों के तहत प्रत्येक उम्मीदवाि द्वािा प्रातत वोटों की कुि संख्या घोवषत होने
के बाद, जैसा भी मामिा हो, रिटर्निंग अधिकािी प्रपत्र 20 में परिणाम शीट को पूिा
किेगा औि उस पि हस्ताक्षि किेगा:
बशते कक, इन र्नयमों के तहत धगनती पूिी होने पि कोई कदम तब तक नहीं उठाया
जाएगा जब तक कक धगनती पूिी होने पि उपजस्र्त उम्मीदवािों को प्रदि अधिकािों का
प्रयोग किने का उधचत अवसि नहीं ददया जाता है।
152
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48. पररणाि की घोषणा एवं तिवािधचि तिदेशकों के िािों का प्रकाशि. (1). रिटर्निंग अधिकािी
तब उस उम्मीदवाि को र्नवाभधचत घोवषत किेगा, जजसे सबसे अधिक संख्या में वैि वोट
ददए गए हैं औि र्नववभिोि चुनाव के मामिे में प्रपत्र 21 में चुनाव के नतीजे को प्रमाखणत
किेगा, यह घोषणा प्रपत्र 22 में प्रस्तुत की जाएगी।
(2). रिटर्निंग अधिकािी/सहायक चुनाव अधिकािी सभी र्नवाभधचत र्नदेशकों के नाम, उनके
स्र्ायी पते औि र्नवाभचन क्षेत्रों के नाम, जहां से वे चुने गए हैं, के सार् अपने कायाभिय
के नोदटस बोडभ पि प्रकालशत किेंगे औि उसकी एक प्रर्त भेजेंगे। इसे नोदटस बोडभ पि
धचपकाने औि इसके रिकॉडभ के लिए संबंधित सलमर्त के पंजीकृत पते पि भेजा जाना
चादहए।
(3). रिटर्निंग अधिकािी/सहायक चुनाव अधिकािी र्नवाभधचत र्नदेशकों की एक सूची सहकारिता
चुनाव अधिकािी/ सहकािी चुनाव प्राधिकिण औि सलमर्त के सधचव को भेजेंगे।
(4). रिटर्निंग अधिकािी सलमर्त की कायभवृि पुजस्तका में भी रिकॉडभ किेगा औि चुनाव के
परिणाम को सलमर्त के नोदटस बोडभ पि भी अधिसूधचत किेगा औि सहकारिता चुनाव
अधिकािी/सहकािी सलमर्तयों के िजजस्राि को सूधचत किेगा।
(5). इस प्रकाि र्नवाभधचत सदस्यों को समाज की सामान्य सभा द्वािा र्नवाभधचत माना
जाएगा।
(6). सलमर्त के चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद, रिटर्निंग अधिकािी प्रयुक्त औि अप्रयुक्त
मतपत्रों को एक अिग सीिबंद लिफाफे में िखेगा औि अन्य चुनाव सामग्री औि रिकॉडभ
के सार् सलमर्त के सधचव को सुिक्षक्षत अलभिक्षा के लिए सौंप देगा।
(7). यदद चुनाव को ककसी अदाित में चुनौती नहीं दी गई है या र्नयमों औि ववर्नयमों के
तहत चुनाव के संबंि में कोई र्नणभय िंत्रबत नहीं है, तो सधचव चुनाव के छह महीने
बाद मतपत्रों को नष्ट कि देगा।
49. तिवािधचि अभ्यथी को तिवािचि प्रिाणपत्र प्रदाि करिा. - रिटर्निंग अधिकािी द्वािा ककसी
उम्मीदवाि को र्नवाभधचत घोवषत ककए जाने के बाद, रिटर्निंग अधिकािी ऐसे उम्मीदवाि को
प्रपत्र 23 में चुनाव का प्रमाण पत्र देगा औि उम्मीदवाि से उसके द्वािा ववधिवत हस्ताक्षरित
इसकी िसीद की पावती प्रातत किेगा औि पावती तत्काि सहकािी र्नवाभचन अधिकािी को
भेज देगा।
153
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50. अभ्यथी की जिािि जब्िी की वापसी. र्नयम 47 खंड 5 के तहत की गई जमा की गई
िालश या तो इसे जमा किने वािे व्यजक्त को या प्रर्तर्नधि उििाधिकािी को वापस कि दी
जाएगी या इस अनुसूची में र्नयम 29 के प्राविानों के अनुसाि सहकािी सलमर्त चुनाव र्नधि
में जब्त कि िी जाएगी। इस र्नयम में इसके बाद उजल्िखखत मामिों को छोड़कि, चुनाव
के परिणाम घोवषत होने के बाद जमा िालश यर्ाशीघ्र वापस कि दी जाएगी। यदद उम्मीदवाि
को चुनाव िड़ने वािे उम्मीदवािों की सूची में नहीं ददखाया गया है, या मतदान शुरू होने
से पहिे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सूची के प्रकाशन के बाद या उसकी मृत्यु के बाद,
जैसा भी मामिा हो, जमा िालश यर्ाशीघ्र वापस कि दी जाएगी। र्नयम के प्राविानों के
अिीन सहकािी सलमर्त चुनाव र्नधि में जमा िालश जब्त कि िी जाएगी, यदद ककसी चुनाव
में, जहां मतदान हुआ हो, उम्मीदवाि र्नवाभधचत नहीं है औि उसके द्वािा प्रातत वैि वोटों
की संख्या सभी उम्मीदवािों द्वािा प्रातत वैि वोटों की कुि संख्या के दसवें दहस्से से
अधिक नहीं है या चुनाव में एक से अधिक र्नदेशक के चुनाव के मामिे में, एक से अधिक
नहीं है -इस प्रकाि डािे गए वैि मतों की कुि संख्या के दसवें दहस्से को र्नवाभधचत होने
वािे र्नदेशकों की संख्या से ववभाजजत ककया जाता है।
51. तिवािचि पत्रों को बिािा एवं तिरीक्षण- सलमर्त के सधचव की अलभिक्षा में िहने के दौिान
अप्रयुक्त मतपत्रों के पैकेट, प्रयुक्त मतपत्रों के पैकेट, चाहे वे वैि, र्नववदि या अस्वीकृत हों,
औि मतदाता सूची की धचजह्नत प्रर्तयों को सहकािी चुनाव प्राधिकािी/सहकारिता चुनाव
अधिकािी, सहकारिता न्यायाधिकिण या उच्च न्यायािय के आदेश को छोड़कि, खोिा नहीं
जाएगा औि उनकी सामग्री का र्निीक्षण या ककसी भी व्यजक्त या व्यजक्तयों के समक्ष
प्रस्तुत नहीं ककया जाएगा।
52. ररटतििंग अधिकारी समिति के पदाधिकाररयों के चुिाव के मलए तिम्िमलखिि िरीके से
चुिाव भी आयोक्जि करेगा।
(1) रिटर्निंग अधिकािी सलमर्त के सधचव को पदाधिकारियों का चुनाव किने के लिए
नवर्नवाभधचत सदस्यों की बैठक बुिाने के लिए लिखखत रूप से र्नदेलशत किेगा।
(2) बैठक की अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकािी द्वािा की जायेगी।
(3) रिटर्निंग अधिकािी उन सदस्यों से नामांकन पत्र स्वीकाि किेगा जो सलमर्त में
पदाधिकािी बनना चाहते हैं। पदाधिकारियों का नामांकन ववधिवत भिे हुए प्रपत्र 24 में
ककया जाएगा, जजस पि उम्मीदवाि औि उसके प्रस्तावक औि समर्भक द्वािा संबंधित
कॉिम में हस्ताक्षि ककए जाएंगे।
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(4) प्रत्येक नामांकन का समर्भन औि अनुमोदन प्रत्येक र्नवाभधचत सलमर्त के सदस्य के
द्वािा ककया जाएगा।
(5) मत बिाबि होने की जस्र्र्त में मामिे का र्नणभय रिटर्निंग अधिकािी के द्वािा िॉटिी
से ककया जाएगा।
(6) नवर्नवाभधचत सदस्यों की बैठक का कोिम सलमर्त/बोडभ के र्नवाभधचत सदस्यों के 2/3
सदस्यों से होगा (अंश उपेक्षक्षत)
चुनाव प्रकक्रया पूिी होने पि चुनाव के सभी रिकाडभ/सामग्री सलमर्त के सधचव को सौंप दें।
53. जैसा भी िािला हो, तिदेशक िंडल या सोसायटी के तिदेशकों द्वारा गटठि समिति के
सदस्यों द्वारा बांड तिष्पाटदि क्रकया जाएगा; - सलमर्त के र्नदेशक मंडि औि र्नदेशकों
द्वािा गदठत सलमर्त के प्रत्येक सदस्य को पद ग्रहण किने के पंद्रह ददनों के भीति प्रपत्र
25 में एक बॉन्ड र्नष्पाददत किना होगा। ऐसा बॉन्ड भाितीय स्टाम्प अधिर्नयम, 1899
(1899 का 2) के तहत ददए गए प्राविान के अनुसाि स्टाम्प पेपि पि र्नष्पाददत ककया
जाएगा। स्टाम्प पेपि पि होने वािा व्यय सलमर्त द्वािा वहन ककया जायेगा। सलमर्त के
मुख्य कायभकािी अधिकािी/सधचव ऐसे बॉन्ड प्रातत किेंगे औि उन्हें सलमर्त के रिकॉडभ पि
िखेंगे औि तदनुसाि सलमर्त के गठन से पंद्रह ददनों (15) के भीति िजजस्राि/सहकारिता
चुनाव अधिकािी को सूधचत किेंगे।
54. यदद चुनाव से संबंधित या उसके संबंि में कोई वववाद है, तो उसे िक्षद्वीप सहकािी सलमर्त
र्नयम 2023 के र्नयम 67 के सार् पदठत िक्षद्वीप सहकािी सलमर्त ववर्नयमन 2022 की
िािा 96 के तहत र्निाभरित तिीके से र्नपटाया जाएगा।
55. चुनाव संचािन के लिए इस र्नयम से पहिे से मौजूद चुनाव र्नयम िक्षद्वीप सहकािी
सलमर्त ववर्नयमन 2022 की िािा 139 के तहत इस र्नयम के आधिकारिक िाजपत्र में
अधिसूचना की तािीख से र्निस्त हो जाते हैं।
56. बचि:- इस अनुसूची में ववर्नयमन औि र्नयम के ककसी भी प्राविान के सार् इस र्नयम
के वविोिाभास के मामिे में बाद वािा मान्य होगा औि र्नयमों औि ववर्नयमन के तहत
सहकािी सलमर्तयों के िजजस्राि का र्नदेश बाध्यकािी होगा।
******************************
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प्रपत्र - 1
(अिुसूची I (8) का तियि 47 देखिए)
केंद्र शामसि प्रदेश लक्षद्वीप िें सहकारी समितियों की समिति के सदस्यों के चुिाव के
मलए अधिसूचिा।
…… (सोसायटी का नाम) के प्रबंिन बोडभ के चुनाव की सूचना …… एतद् द्वािा जािी
की जाती है।
1)
कायभकाि के लिए ……… (सोसाइटी का नाम) की सलमर्त/र्नदेशक मंडि के चुनाव
के संबंि में सूचना।
2)
चुनाव द्वािा भिी जाने वािी रिजक्तयों की संख्या।
3)
नामांकन प्रपत्र .... (ददनांक) से …… (ददनांक) तक कायाभिय समय के दौिान कायाभिय से
जािी ककये जायेंगे।
4)
भिे हुए नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकािी द्वािा ...(र्तधर्) से ...(र्तधर् एवं समय) तक
स्वीकाि ककये जायेंगे।
5)
नामांकनों की जांच …… (जगह) पि … (तािीख) पि औि …(समय)पि की जाएगी।
6)
नामांकन पत्र वापस िेने की अंर्तम र्तधर् .... (र्तधर् औि समय) होगी।
7)
उम्मीदवािों को चुनाव धचह्न आवंदटत किने की र्तधर्……(ददनांक एवं समय)।
8)
यदद मतदान आवश्यक हुआ तो मतदान …… (स्र्ान) पि ……… (तािीख) को ……… (समय)
के बीच आयोजजत ककया जाएगा।
रिटर्निंग अधिकािी
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प्रपत्र - 2
(अिुसूची I (9) का तियि 47 देखिए)
केंद्र शामसि प्रदेश लक्षद्वीप िें सहकारी समितियों की समिति/बोडि के सदस्यों के चुिाव
के मलए िािांकि।
क्र. सं.
ददनांक
सम
रिटर्निंग अधिकािी के हस्ताक्षि
1.
सहकािी सलमर्त का नाम
:
2.
उम्मीदवाि का नाम
:
3.
वपता का नाम
:
4.
पता
:
5.
मतदाता सूची में सदस्य संख्या
सदहत उम्मीदवािों की क्रम संख्या
:
6.
प्रस्तावकों का नाम औि पता
:
क्र. सं.
नाम
मतदाता सूची में
सदस्य संख्या
पता
हस्ताक्षि
1.
7.
अनुमोदकों का नाम औि पता
क्र. सं.
नाम
मतदाता सूची में
सदस्य संख्या
पता
हस्ताक्षि
1.
मैं घोषणा किता हूं कक मैं सोसायटी की सलमर्त का सदस्य बनने के लिए चुनाव िड़ने का
इच्छुक हूं औि ऊपि दी गई जानकािी मेिी सवोिम जानकािी औि ववश्वास के अनुसाि सही
है।
उम्मीदवाि का नाम
रिटर्निंग अधिकािी द्वािा पृष्ठांकन। यह नामांकन मुझे व्यजक्तगत रूप से ………
(स्र्ान)…………(तािीख) ………………(घंटे) पि श्री…………………… द्वािा प्रस्तुत ककया गया र्ा।
रिटर्निंग अधिकािी के हस्ताक्षि
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प्रपत्र - 3
(अिुसूची I (9) का तियि 47 देखिए)
उम्िीदवारों को जारी क्रकए जािे वाले भरे हुए िािांकि पत्रों की प्राक्ति के मलए
पाविी का प्रपत्र।
……………………सदस्य संख्या………… क्रम संख्या के रूप में श्री …………………का
भिा हुआ नामांकन पत्र ……………… (नाम) (उम्मीदवाि/प्रस्तावक) से …………(र्तधर्) …………
(समय) पि प्रातत हुआ।
स्र्ान
तािीख
रिटर्निंग अधिकािी
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प्रपत्र - 4
(अिुसूची I (10) का तियि 47 देखिए)
आरक्षक्षि सीट पर चुिाव लड़िे वाले उम्िीदवार की घोषणा ………….
मैं……………………………………… (नाम) सदस्य संख्या………………………… एतद द्वािा घोषणा किता हूं
कक मैं …………………………………… (आिक्षण श्रेणी) में शालमि हूं औि मैं सहकािी सलमर्त/ बैंक
द्वािा ………………………… को प्रस्ताववत र्नदेशक मंडि/ प्रर्तर्नधि सामान्य र्नकाय के लिए
आिक्षक्षत सीट पि होने वािे चुनाव को िड़ने के लिए योग्य हूं।
स्र्ान:
तािीख:
उम्मीदवाि का हस्ताक्षि
रिटर्निंग अधिकािी द्वािा भिे जाने के लिए;
क्र. सं.
यह नामांकन पत्र श्री/श्रीमती…………………… अभ्यर्ी/प्रस्तावक/अनुमोदक द्वािा मेिे
समक्ष ………………(समय) …………(ददनांक) पि द्वािा दाखखि ककया गया र्ा।
स्र्ान:
तािीख:
रिटर्निंग अधिकािी
नामांकन पत्र की जांच के समय रिटर्निंग अधिकािी द्वािा पारित आदेश।
मैंने िक्षद्वीप सहकािी सोसायटी ववर्नयमन, र्नयमों औि सोसायटी के उपर्नयमों
के प्राविानों के अनुसाि नामांकन पत्र की जांच की है औि मेिा र्नणभय नीचे बताया गया
है।
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
स्र्ान:
तािीख:
रिटर्निंग अधिकािी
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प्रपत्र - 5
(अिुसूची I (10) का तियि 47 देखिए)
…………… (सोसायटी का नाम) के प्रबंिन बोडभ के ……….अवधि के लिए चुनाव के उद्देश्य से
…………. (तािीख) को प्रातत नामांकन पत्रों की सूची
क्र.
सं.
उम्मीदवाि का
नाम
सदस्य सं.
प्रस्तावक का
नाम
सदस्य
संख्या
अनुमोदक का
नाम
सदस्य संख्या
1.
2.
3.
नोट :- जांच के लिए ……(स्र्ान) पि ……(तािीख) ……(समय) पि नामांकन पत्र लिये जायेंगे।
रिटर्निंग अधिकािी
160
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प्रपत्र - 6
(अिुसूची I (12) का तियि 47 देखिए)
............ (सोसाइटी का नाम) के प्रबंिन बोडभ के .... अवधि के लिए चुनाव के उद्देश्य से....
(ददनांक) को नामांकन की जांच के बाद वैि नामांकन पत्रों की सूची
क्र.
सं.
उम्मीदवाि का
नाम
सदस्य
संख्या
प्रस्तावक का
नाम
सदस्य
संख्या
अनुमोदक का
नाम
सदस्य संख्या
1.
2.
3.
िोट :- नामांकन पत्र वापस िेने की अंर्तम र्तधर् ....... (तािीख) ....... बजे ( समय )
होगी।
रिटर्निंग अधिकािी
161
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प्रपत्र - 7
(अिुसूची I (13) का तियि 47 देखिए)
उम्िीदवारी वापस लेिे की सूचिा
………………………………..सिकािी सलमर्त के लिए चुनाव
…………………………………………….
रिटर्निंग अधिकािी,
मैं,………………………………………………………. उपिोक्त चुनाव में वैि रूप
से नामांककत उम्मीदवाि एतद्द्वािा सूचना देता है कक मैं अपनी उम्मीदवािी वापस िेता
हूं।
स्र्ान: ___________
वैि रूप से
तािीख: ___________ नामांककत उम्मीदवाि
यह सूचना मुझे मेिे कायाभिय में …………………… (समय) पि …………………… (तािीख)
को ………………………… तक …………………………………………………… (नाम) द्वािा पहुंचा ददया गया
र्ा।
ददनांक: ………………
रिटर्निंग अधिकािी
----------------------------------------------------------------------------------------------
वापसी की सूचिा की रसीद
(सूचना देने वािे व्यजक्त को सौंपी जाएगी)
………………………………………………………… सहकािी सलमर्त ………………………… के
चुनाव में एक वैि नामांककत उम्मीदवाि द्वािा उम्मीदवािी वापस िेने की सूचना
………………………………………………………… पि मेिे कायाभिय में …………………………………… द्वािा
……………………………… (घंटा) ……………………………… (तािीख) को मुझे सौंपी गई र्ी।
रिटर्निंग अधिकािी
*यहां र्नम्नलिखखत ववकल्पों में से एक डािें जो उधचत हो
(1) उम्मीदवाि।
(2) उम्मीदवाि का प्रस्तावक जजसे अभ्यर्ी द्वािा इसे प्रस्तुत किने के लिए लिखखत रूप
से प्राधिकृत ककया गया हो।
162
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प्रपत्र - 8
(अिुसूची I (14) का तियि 47 देखिए)
............ (सोसाइटी का नाम) के ............ अवधि के लिए प्रबंिन बोडभ के चुनाव में
चुनाव िड़ने वािे उम्मीदवािों की सूची
नोट: - मतदान ............ (स्र्ान) ........ (तािीख) पि ...... (समय) बजे होगा।
रिटर्निंग अधिकािी
क्र.
सं.
सदस्य संख्या
उम्मीदवाि का नाम
1.
2.
3.
163
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प्रपत्र -9
(अिुसूची I (15) का तियि 47 देखिए)
तिर्विरोि चुिाव के पररणाि की घोषणा का प्रपत्र
.................................. सहकािी सलमर्त लिलमटेड, .......... ....... द्वीप ....................
िक्षद्वीप केंद्र शालसत प्रदेश के चुनाव के लिए .................................. अवधि ..........
...(साि) के लिए चुनाव।
चुनाव का वषभ है................... सीटों की संख्या..............
िक्षद्वीप सहकािी सोसायटी र्नयम, 2023 अनुसूची-I 15 में र्नदहत प्राविानों के
अनुसिण में, मैं घोषणा किता हूं कक श्री/श्रीमती .................. (उम्मीदवािों का नाम/पता)
उपिोक्त सोसायटी में सीट/सीटों को भिने के लिए ववधिवत र्नवाभधचत ककया गया है/ककए
गए हैं जैसा कक वह /वे इस सीट के लिए एकमात्र चुनाव िड़ने वािे उम्मीदवाि र्े।
मैं यह भी प्रमाखणत औि घोवषत किता हूं कक र्नदेशक मंडि के गठन के लिए
चुनी जाने वािी सीटों की उपयुभक्त प्रासंधगक संख्या ववधिवत चुनी गई है।
स्र्ान: .............
ददनांक: ..............
रिटर्निंग अधिकािी के हस्ताक्षि
164
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प्रपत्र - 10
(अिुसूची I (16) की तियि 47 देखिए)
...………अवधि के लिए............ (सोसाइटी का नाम) के प्रबंिन बोडभ के चुनाव के
लिए चुनाव िड़ने वािे उम्मीदवािों की सूची
ि.
सं.
सदस्य संख्या
उम्िीदवार का िाि और पिा
आवंटटि चुिाव धचह्ि
1.
2.
3.
नोट: - मतदान .............. (स्र्ान) पि .............. (तािीख) .............. बजे (समय) पि
होगा।
रिटर्निंग अधिकािी
165
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प्रपत्र - 11
(अिुसूची I (21) का तियि 47 देखिए)
पोमलंग एजेंट की तियुक्ति
…………………… सहकािी सलमर्त के लिए ……………………. का चुनाव
मैं, ………………………………………………एक उम्मीदवाि/…………………………………………
का चुनाव एजेंट जो उपिोक्त चुनाव में एक उम्मीदवाि है, एतद् द्वािा मतदान केंद्र संख्या ………………
पि मतदान में भाग िेने के लिए ……………………………………………… (मतदान एजेंट के रूप में नाम औि पता)
…………………… बजे ……………… र्नयुक्त किता है।
स्र्ान: ……………………
ददनांक : ……………………
उम्मीदाि/चुनाव एजेंट के हस्ताक्षि
मैं पोलिंग एजेंट के लिए काम किने पि सहमत हूं।
स्र्ान: ……………………..
ददनांक : …………………….
पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षि
पोमलंग एजेंट की घोषणा पर पीठासीि अधिकारी के सिक्ष हस्िाक्षर क्रकया जािा है
मैं एतद्द्वािा घोषणा किता हूं कक उपिोक्त चुनाव में, मैं िक्षद्वीप सहकािी सोसायटी
ववर्नयमन 2022, र्नयम 2023 द्वािा र्नवषद्ि कुछ भी नहीं करूंगा, जो मैंने पढा है/ मेिे
सामने पढा गया है।
पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षि
मेिे समक्ष हस्ताक्षरित
पीठासीन अधिकािी
* मतदान के लिए मतदान केंद्र पि मतदान एजेंट को सौंपा जाना है
**अनुधचत ववकल्पों को हटा दें।
166
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प्रपत्र - 12
(अिुसूची I (22) का तियि 47 देखिए)
………………………सहकािी सलमर्त……………………….पद का चुनाव
रिटर्निंग अधिकािी,
…………………………
मैं,
…………………………………………………एक
उम्मीदवाि
**/…………………………………………………… का चुनाव एजेंट, जो उपिोक्त चुनाव में उम्मीदवाि है,
एतद् द्वािा …………………………………………………पि वोटों की धगनती में भाग िेने के लिए
र्नम्नलिखखत व्यजक्तयों को मेिे **/अपने मतगणना एजेंट के रूप में र्नयुक्त किता हूं
मतगणना एजेंट का नाम
मतगणना एजेंट का पता
1.
2.
3.
उम्मीदवाि **/ चुनाव एजेंट के हस्ताक्षि
हम ऐसे मतगणना एजेंटों के रूप में कायभ किने के लिए सहमत हैं।
मतगणना एजेंटों के हस्ताक्षि
1.
2.
3.
स्र्ान: …………….
ददनांक: ……………..
ििगणिा एजेंटों की घोषणा
(रिटर्निंग अधिकािी के समक्ष हस्ताक्षरित ककया जाना है)
हम एतद्द्वािा घोषणा किते हैं कक उपिोक्त चुनाव में हम िक्षद्वीप सहकािी सोसायटी
ववर्नयमन 2022, र्नयम 2023 के आदेश के अनुसाि कुछ भी नहीं किेंगे, जजसे हमने पढा
है**/हमािे सामने पढा गया है।
मतगणना एजेंटों के
हस्ताक्षि
1.
2.
3.
ददनांक: ________
मेिे सामने हस्ताक्षि ककए गए
ददनांक: ________
रिटर्निंग अधिकािी के
167
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हस्ताक्षि
** अनुधचत ववकल्प को काट दें।
प्रपत्र -13
(अिुसूची I (24) का तियि 47 देखिए)
ििपत्र का प्रारूप
(काउंटरफोइल)
....................................... सहकािी सलमर्त लिलमटेड, ....... ………… द्वीप …………
िक्षद्वीप केंद्र शालसत प्रदेश में चुनाव का वषभ………… (अवधि वषभ में)।
मतदाता के हस्ताक्षि
मतदाता सूची में क्रम संख्या
....................................... सहकािी सलमर्त लिलमटेड, ....... ………… द्वीप …………
िक्षद्वीप केंद्र शालसत प्रदेश में चुनाव का वषभ………… (अवधि वषभ में)।
चुनाव का वषभ.............................(अवधि वषभ में)
उम्मीदवाि का नाम
स्वीकृत चुनाव धचह्न
मुहि का स्र्ान
(1)
(2)
(3)
168
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प्रपत्र -14
(अिुसूची I (29) का तियि 47 देखिए)
चुिौिी टदए गए ििों की सूची
द्वीप, िक्षद्वीप केंद्र शालसत प्रदेश के कायभकाि के लिए ……………………………….
सहकािी सलमर्त लिलमटेड संख्या ……………………………….के प्रबंिन बोडभ के लिए
चुनाव।
मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम……………………
प्रववजष्ट
की क्रम
संख्या
र्नवाभचक
का नाम
मतदाता
सूची के
भाग की
क्रम संख्या
उस
मतदाता
सूची में
र्नवाभचक
के नाम
की क्रम
संख्या
चुनौती देने
वािे व्यजक्त
के हस्ताक्षि
या अंगूठे का
र्नशान
चुनौती देने
वािे व्यजक्त
का पता
पहचानकताभ
का नाम,
यदद कोई हो
चुनौती देने
वािे का
नाम
पीठासीन
अधिका
िी का
आदेश
जमा िालश
की वापसी
प्रातत किते
समय
चुनौती देने
वािे के
हस्ताक्षि
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
ददनांक: ………………….
पीठासीन अधिकािी के हस्ताक्षि
* चुनाव का उधचत ववविण यहां डािा जाना चादहए।
169
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प्रपत्र - 15
(अिुसूची I (32) का तियि 47 देखिए)
दृक्ष्टहीि या अशति तिवािचक के साथी द्वारा घोषणा
…………………………………… द्वीप, केंद्र शालसत प्रदेश िक्षद्वीप ……………………………………
लिलमटेड नं के प्रबंिन बोडभ का चुनाव
मतदान केंद्र की क्रम संख्या औि नाम …………………………………………………….
मैं, …………………………………….पुत्र …………………………………… उम्र …………र्नवासी *
……………………………………….एतद्द्वािा घोवषत किता हूं कक
(क) मैंने आज ककसी भी मतदान केंद्र पि ककसी अन्य र्नवाभचक के सार्ी के रूप में
काम नहीं ककया है, __________________________
(ख) मैं _______________________ की ओि से मेिे द्वािा दजभ ककए गए वोट को
गोपनीय िखूंगा
सार्ी के हस्ताक्षि
* पूिा पता ददया जाना है
170
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प्रपत्र - 16
(अिुसूची I (32) का तियि 47 देखिए)
िेत्रहीि एवं अशति ििदािाओं की सूची
……………………… कोऑपिेदटव ई सोसाइटी लिलमटेड नं. एिएमए……………………… द्वीप,
केंद्र शालसत प्रदेश िक्षद्वीप के प्रबंिन बोडभ के लिए चुनाव
मतदान केंद्र का नाम ……………………………………………………….
र्नवाभचक की
भाग संख्या
औि क्रम संख्या
र्नवाभचक का
पूिा नाम
सार्ी का पूिा
नाम
सार्ी का पता
सार्ी के हस्ताक्षि
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
171
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प्रपत्र - 17
(अिुसूची I (34) का तियि 47 देखिए)
डाले गए ििों की सूची
………………………सहकािी सलमर्त लिलमटेड नं.……………………… द्वीप, केंद्र शालसत
प्रदेश िक्षद्वीप के प्रबंिन बोडभ के लिए चुनाव औि मतदान केंद्र का नाम ………………………
भाग संख्या, क्रम
संख्या औि
र्नवाभचक का
नाम
र्नवाभचक का
पता
डािे गए मतपत्र
की क्रम संख्या
उस व्यजक्त को
जािी ककए गए
मतपत्र की क्रम
संख्या, जजसने
पहिे ही मतदान
कि ददया है
मतदान किने
वािे व्यजक्त के
हस्ताक्षि या
अंगूठे का र्नशान
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
पीठासीन अधिकािी के हस्ताक्षि
बूर् संख्या
172
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प्रपत्र 18
(अिुसूची I (37) का तियि 47 देखिए)
ििपत्र लेिा
………………………कोऑपिेदटव सोसाइटी लिलमटेड नं. ……………………… द्वीप,
केंद्रशालसत प्रदेश िक्षद्वीप के प्रबंिन बोडभ के लिए चुनाव
मतदान केंद्र
:
बूर् संख्या
:
मतदान की तािीख
:
क्र. सं.
कुि सं.
से
तक
1. प्रातत हुए मतपत्र
:
2. अनुप्रयुक्त मतपत्र
क) पीठासीन अधिकािी के हस्ताक्षि
के सार्
:
ख) पीठासीन अधिकािी के हस्ताक्षि
के त्रबना
:
3. मतदान केंद्र पि इस्तेमाि ककए गए
मतपत्र
(1 – 2 = 3)
:
4. मतदान केंद्र पि मतपत्र का उपयोग
ककया गया िेककन मतपेटी में नहीं
डािा गया
क) मतपत्र का उपयोग मत डािने
के रूप में ककया जाता है
:
ख) दोषों के कािण मतपत्र िद्द कि
ददया गया
:
5. मतपेटी में पाए गए मतपत्र
(3 – 4 = 5)
:
पीठासीन अधिकािी के हस्ताक्षि
बूर् संख्या
173
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प्रपत्र - 19
(अिुसूची I (37) का तियि 47 देखिए)
(इिेक्रॉर्नक वोदटंग मशीन के द्वािा मतदान)
भाग I- दजि क्रकए गए ििों का लेिा
……………… कोऑपिेदटव सोसायटी लिलमटेड नं. …………………… द्वीप, केंद्र शालसत प्रदेश
िक्षद्वीप के प्रबंिन बोडभ के लिए चुनाव औि मतदान केंद्र का नाम …………………………………
मतदान र्नयंत्रण इकाई की पहचान संख्या………………………………………………
मतदान केंद्र मतपत्र इकाई में प्रयुक्त मशीन
i. मतदान इकाई _________
ii. र्नयंत्रण इकाई__________
1. मतदान केंद्र के लिए र्निाभरित मतदाताओं की कुि संख्या
2. मतदाताओं के लिए िजजस्टि में दजभ मतदाताओं की कुि
संख्या (प्रपत्र………………)
3. र्नयम _______ के तहत वोट रिकॉडभ न किने का र्नणभय िेने
वािे मतदाताओं की संख्या
4. र्नयम ______________ के तहत वोट देने की अनुमर्त नहीं
पाने वािे मतदाताओं की संख्या
5. वोदटंग मशीन के अनुसाि दजभ वोटों की कुि संख्या
6. क्या आइटम 5 के सामने ददखाए गए वोटों की कुि संख्या,
आइटम 2 के सामने ददखाए गए मतदाताओं की कुि संख्या,
माइनस आइटम 3 के तहत वोट न दजभ किने का र्नणभय िेने
वािे मतदाताओं की संख्या, माइनस आइटम 4 (2-3-4) के
मतदाताओं की संख्या से ककसी भी ववसंगर्त का पता चिा।
7. उन मतदाताओं की संख्या जजन्हें र्नववदा मतपत्र जािी ककए
गए र्े
8. डािे गए मतपत्रों की संख्या
ि. सं.
से
तक
(क) उपयोग के लिए प्रातत ………………………….
………………………………
(ख) र्नवाभचकों को जािी ककए गए …………………………. ………………………………
(ग) उपयोग नहीं हुए औि िौटा ददए गए ……………………..
……………………………….
174
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9.
सीि हुए कागजों का िेखा
ि. सं.
से ___________ तक _____________
पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षि
(1)
आपूर्तभ की गई पेपि सीि की क्रम संख्या
से _____________ तक _____________
1.
(2)
आपूर्तभ की गई कुि संख्या ____________
2.
(3)
उपयोग ककये जाने वािे पेपि सीि की संख्या
__________
3.
(4)
रिटर्निंग अधिकािी को िौटाए गए अप्रयुक्त पेपि
सीि की संख्या (आइटम 2 से आइटम 3 घटाएं)
4.
(5)
क्षर्तग्रस्त पेपि सीि की क्रम संख्या, यदद कोई हो
5.
ददनांक: ____________
पीठासीन अधिकािी के हस्ताक्षि
स्र्ान: ___________
मतदान केंद्र सं.
(इिेक्रॉर्नक वोदटंग मशीन के द्वािा
मतदान)
(इिेक्रॉर्नक वोदटंग मशीन के द्वािा मतदान)
भाग II – धगनती का परिणाम
क्र. सं.
उम्मीदवाि का नाम
दजभ ककए गए मतों की
संख्या
1.
2.
.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
उक्त में से कोई नहीं (नोटा)
कुि
175
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स्र्ान:____________
तािीख :____________
मतगणना पयभवेक्षक के हस्ताक्षि
उम्मीदवाि/चुनाव एजेंट/गणना एजेंट का नाम
पूणभ हस्ताक्षि
1.
-
2.
3
4.
5.
'
6.
7.
8.
स्र्ान:_____________
ददनांक:______________
रिटर्निंग अधिकािी के हस्ताक्षि
176
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प्रपत्र - 20
(अिुसूची I (45,47) का तियि 47 देखिए)
पररणाि पत्र का प्रपत्र
……………………… कोऑपिेदटव सोसायटी लिलमटेड नं. ……………………… द्वीप, केंद्र
शालसत प्रदेश िक्षद्वीप की सलमर्त/र्नदेशक मंडि के सदस्यों के लिए चुनाव
क्र.
सं.
मतदान केद्र
का नाम
उम्मीदवाि के पक्ष
में डािे गए वैि
मतों की संख्या
संख्या
मतदान केंद्र के
कुि मत
डािे गए
मतों की
संख्या
वैि मतों
की
खारिज मतों
की
1
2
3
4
5
6
7
मतदान केंद्र पि दजभ मतों की कुि संख्या
स्र्ान: ...............
ददनांक: .................
रिटर्निंग अधिकािी के हस्ताक्षि
177
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प्रपत्र - 21
(अिुसूची I (45,48) का तियि 47 देखिए)
पररणाि की घोषणा एवं तिदेशक िंडल के सदस्यों के िािों का प्रकाशि
…………… कोऑपिेदटव सोसायटी लिलमटेड नं………………… द्वीप, केंद्र शालसत प्रदेश
िक्षद्वीप की सलमर्त/र्नदेशक मंडि के सदस्यों के ………………… कायभकाि के लिए चुनाव
के संबंि में ववविण
ि. सं.
सदस्य सं.
उम्िीदवार का िाि
प्राति ििों की
संख्या
1
2
3
4
डािे गए वोटों की कुि संख्या :………………………….
वैि मतों की कुि संख्या :………………………….
अवैि मतों की कुि संख्या :…………………………..
प्रस्तुत मतों की कुि संख्या :………………………….
तदनुसाि, मैं घोषणा किता हूं कक र्नम्नलिखखत उम्मीदवाि जजन्होंने सबसे
अधिक वोट प्रातत ककए हैं, उन्हें ……………… के कायभकाि के लिए र्नदेशक के रूप में
ववधिवत र्नवाभधचत ककया गया है। (सोसायटी का नाम)
ि. सं.
सदस्य सं.
उम्िीदवार का िाि
1
2
3
4
5
6
रिटर्निंग अधिकािी
178
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प्रपत्र - 22
(अिुसूची I (48) का तियि 47 देखिए)
(ककसी सीट के र्नववभिोि चुनाव होने पि उपयोग ककया जाता है)
िक्षद्वीप कोऑपिेदटव सोसायटी र्नयम, 2023 की इस अनुसूची में र्नयम 47 में
र्नदहत प्राविानों के अनुसिण में, मैं घोषणा किता हूं कक;
क्र.
सं.
सदस्य
संख्या
उम्मीदवाि का नाम औि पता
1
2
3
4
उपयुभक्त कोऑपिेदटव सोसायटी……………………… द्वीप, केंद्र शालसत प्रदेश
िक्षद्वीप से सीट भिने के लिए ववधिवत र्नवाभधचत ककया गया है
रिटर्निंग अधिकािी
179
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प्रपत्र - 23
(अिुसूची I (49) का तियि 47 देखिए)
चुिाव का प्रिाण पत्र
................
कोऑपिेदटव
सोसायटी…………………द्वीप,
केंद्र
शालसत
प्रदेश
िक्षद्वीप……………की सलमर्त/बोडभ के सदस्यों के लिए र्नदेशकों के ……………अवधि के लिए हुए
चुनाव में एतद्द्वािा प्रमाखणत ककया जाता है कक मैं ………………ददन………………. 20... को
श्री/श्रीमती/कु........................ को .................................. द्वािा ववधिवत रूप से
.................................................. से र्नदेशक के रूप में र्नवाभधचत घोवषत किता हूं औि
इसके प्रतीक स्वरूप मैंने उन्हें यह र्नवाभचन प्रमाण पत्र प्रदान ककया है।
स्र्ान : ………………
ददनांक : ………………..
रिटर्निंग अधिकािी
180
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प्रपत्र - 24
(अिुसूची I (52) का तियि 47 देखिए)
……………….. कोऑपरेटटव सोसायटी
के पदाधिकाररयों के चुिाव हेिु िािांकि
1) उम्मीदवाि का नाम
:
2) सदस्यों के िजजस्टि में क्रम संख्या
:
3) उम्मीदवाि के वपता/पर्त का नाम
:
4) उम्मीदवाि का पता
:
5) सदस्य संख्या सदहत मतदाता सूची में
अभ्यधर्भयों की क्रम संख्या
:
6) प्रस्तावकों का नाम औि पता :
क्र.
सं.
नाम
मतदाता सूची में
सदस्य संख्या
पता
हस्ताक्षि
1.
7) अनुमोदकों का नाम औि पता
क्र.
सं.
नाम
मतदाता सूची में
सदस्य संख्या
पता
हस्ताक्षि
1.
उम्िीदवार द्वारा घोषणा
मैं घोषणा किता हूं कक मैं ....................... सोसायटी के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष या ककसी अन्य
पदाधिकािी (र्नददभष्ट) के पद के लिए चुनाव िड़ने को इच्छुक हूं औि ऊपि दी गई मेिी
जानकािी ज्ञान औि ववश्वास के अनुसाि सही है।
(क) कक मैंने ....... वषभ की आयु पूिी कि िी है।
(ख) कक मैं एक मदहिा हूं
(ग) कक मैं …………वगभ/ ………………श्रेणी का सदस्य हूं।
(घ) कक मुझे ववर्नयमन, र्नयमों या उपर्नयमों के तहत सहकािी सलमर्त के बोडभ में र्नदेशक
के रूप में चुने जाने के लिए कोई अयोग्यता नहीं है।
(ङ) कक मेिे पास ववर्नयमन, र्नयमों या उपर्नयमों के तहत सहकािी सलमर्त के बोडभ में
र्नदेशक चुने जाने के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं।
181
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ददनांक……………….
उम्मीदवाि के हस्ताक्षि
(रिटर्निंग अधिकािी द्वािा भिा जाने वािा)
यह नामांकन मुझे उम्मीदवाि ………………… (नाम) द्वािा ………………(ददनांक) को …………..(बजे)
पि ददया गया र्ा
ददनांक:
स्र्ान:
रिटर्निंग अधिकािी
182
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प्रपत्र - 25
अिुसूची I (53) का तियि 47 देखिए)
मैं, श्री/श्रीमती. .................................................. पुत्र/पुत्री/पत्नी .......................उम्र
………… वषों से ……………… के र्नवासी को ……………… सोसायटी के र्नदेशक के रूप में
सलमर्त/र्नदेशक मंडि के सदस्य के रूप में अवधि .................. के लिए र्नयुक्त/र्नवाभधचत
ककया गया है।
मैंने ..................................से ...........के रूप में पदभाि ग्रहण ककया है।
मैं आज यानी ..................................................घोषणा किता हूं कक मैं सलमर्त/र्नदेशक
मंडि द्वािा अपने कायभकाि के दौिान सोसायटी के कामकाज से संबंधित लिए गए सभी
र्नणभयों के लिए संयुक्त रूप से औि अिग-अिग जजम्मेदाि िहूंगा औि सोसायटी के दहत
के लिए नुकसानदेह सभी कायों औि चूक के लिए संयुक्त रूप से औि अिग-अिग जजम्मेदाि
िहूंगा, जजसका मैंने सलमर्त/र्नदेशक मंडि की बैठक के दौिान या अन्यर्ा समर्भन ककया
है औि ववशेष रूप से इसका वविोि नहीं ककया है, जैसी कक िक्षद्वीप सहकािी सोसायटी
र्नयम, 2023 के र्नयम 47 अनुसूची I (53) में व्यवस्र्ा की गई है।
सलमर्त के सदस्य/ र्नदेशक के हस्ताक्षि
गवाह के हस्ताक्षि
(सधचव/मुख्य कायभकािी अधिकािी)
सलमर्त की मुहि
LGP.Kvt.K-2633/02-2024/182x70