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THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
VOL. LIX No.52 WEDNESDAY, 13th MARCH, 2024 / 23rd PHALGUNA, 1945 (SAKA)
PRICE: 75 PAISE
भारत सरकार
लक्षद्वीप प्रशासन
पंचायत विभाग
किरत्ती - 682 555
विनांक 10-08-2023
अधिसूचना
एफ.सं.2/9/2023 –वि.ओ.पी- लक्षद्वीप विला पंचायत (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के परामशश की प्रविया) वनयम 2023 का मसौिा केंद्र
शावसत प्रिेश लक्षद्वीप के प्रशासन द्वारा 16.05.2023 से 16.06.2023 तक एक महीने की अिवि में पूिश वििायी परामशश के वलए
प्रकावशत वकया गया था और िबवक कोई आपवत्तयां या सुझाि प्राप्त नहीं हुए थे और लक्षद्वीप पंचायत विवनयमन 2022 की िारा 82
के साथ िारा 130 द्वारा प्रित्त शवियों का प्रयोग करते हुए प्रशासक संघ शावसत प्रिेश लक्षद्वीप वनम्नवलवित वनयम बनाते है और
अविसूवचत करते हें –
1.
संधिप्त शीर्षक और प्रारंभ:- (1) इन वनयमों को लक्षद्वीप विला पंचायत (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से परामशश की प्रविया)
वनयम 2023 कहा िा सकता है।
(2) यह लक्षद्वीप रािपत्र में प्रकावशत तारीि से लागू होंगे ।
2. पररभार्ाएँ:-
(1) इन वनयमों में िब तक वक संिभश की अन्यथा िरूरत न हो
(a) 'विभाग' का अथश है लक्षद्वीप के केंद्र शावसत प्रिेश के प्रशासन के तहत एक विभाग।
(b) 'विवनयमन' का अथश लक्षद्वीप पंचायत विवनयमन 2022 है।
(c) 'अध्यक्ष' का अथश लक्षद्वीप विला पंचायत का अध्यक्ष है।
(d) 'उपाध्यक्ष' का अथश लक्षद्वीप विला पंचायत का उपाध्यक्ष है।
(e) 'अनुसूची' का अथश है विवनयमन में संलग्न अनुसूची।
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(2) इन वनयमों में उपयोग वकए गए शब्ि और अवभव्यवियााँ िो पररभावित नहीं हैं लेवकन लक्षद्वीप पंचायत विवनयमन 2022 में
पररभावित हैं उनके िही अथश होंगे िो विवनयमन में उन्हें िमशः सौंपे गए हैं।
3. अध्यि और उपाध्यि के साथ परामशष :-
(1)
िब प्रशासक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से विवनयम की चौथी अनुसूची में विवनिष्ट वकसी मामले पर परामशश करना चाहता है-
संबंवित विभाग का प्रमुि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष िैसा भी मामला हो के विचारों का पता लगाने के वलए मामले को वलवित
रूप में भेिेगा।
(2)
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष िैसा भी मामला हो प्रशासक द्वारा तय की गई अिवि के भीतर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
परन्तु यवि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपने विचार प्रस्तुत करने के वलए अवतररि समय की आिश्यकता होती है तो िह
प्रशासक से एक वलवित अनुरोि करेगा विस पर प्रशासक मामले के तथ्यों और पररवस्थवतयों के आिार पर विचार कर सकता
है।
(3)
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा विए गए विचार अनुशंसात्मक प्रकृवत के होंगे।
प्रशासक केंद्र शावसत प्रिेश लक्षद्वीप
की ओर से आिेश द्वारा
पंचायत सवचि
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फाइल िंख्या 2/6/2022-डीओपी (पीई) : लक्षद्वीप पंचायत (चुनाि प्रक्रिया)
सनयम, 2022 का मिौदा लक्षद्वीप राजपत्र खंड VIII िंख्या 35 क्रदनांक िोमिार,
26 सितंबर, 2022 के एक अिाधारण अंक में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के
प्रशािन द्वारा प्रकासशत क्रकया गया था
और उक्त प्रारूप सनयमों के िंबंध में प्राप्त आपसत्तयों और िुझािों पर सिसधित
सिचार क्रकया गया है,
और इिसलए, लक्षद्वीप पंचायत सिसनयमन, 2022 (2022 की िंख्या 5) की धारा
130 द्वारा सनर्दिष्ट शसक्तयों का प्रयोग करते हुए, प्रशािक, केंद्र शासित प्रदेश
लक्षद्वीप, सनम्नसलसखत सनयम बनाते हुए खुशी हो रही है:-
अध्याय-I
I. िंसक्षप्त शीर्िक और प्रारंभ:
1) इन सनयमों को लक्षद्वीप पंचायत (चुनाि प्रक्रिया) सनयम, 2022 कहा जा
िकता है
(2) ये सनयम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के आसधकाररक राजपत्र में प्रकाशन की
तारीख िे लागू होंगे
2. पररभार्ाएं:
(क) इन सनयमों में, जब तक क्रक िंदभि िे इतर कुछ अपेसक्षत न हो,
(1) "प्रशािन" का अथि लक्षद्वीप का केंद्र शासित प्रदेश प्रशािन है;
(2) "प्रशािक" का अथि िंसिधान के अनुच्छेद 239 के तहत भारत के राष्ट्रपसत
द्वारा सनयुक्त केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का प्रशािक है;
(3) "इमारत" में एक घर, एक आउट-हाउि, अस्तबल, शौचालय, मूत्रालय, शेड,
झोपडी, दीिार (आठ फुट िे असधक ऊंचाई की चारदीिारी के अलािा) और
कोई भी अन्य िंरचना शासमल है, चाहे िह सचनाई, ईंटों लकडी, धातु या क्रकिी
केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप प्रशािन, पंचायत सिभाग, किरत्ती
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अन्य िामग्री िे बनी हो, लेक्रकन इिमें औपचाररक या उत्िि के अििरों पर बनाई
गई कोई अस्थायी िंरचना या तंबू शासमल नहीं है;
(4) "मतपेटी" (बैलेटबॉक्ि) में मतदाताओं द्वारा मतपत्र डालने के सलए उपयोग
क्रकया जाने िाला कोई बक्िा, बैग या अन्य पात्र शासमल हैं;
(5) "उम्मीदिार" का अथि है, ग्राम पंचायत या सजला पंचायत के िदस्य के रूप
में चुनाि के सलए उम्मीदिार, सजि तरह का भी मामला हो;
(6) "मुख्य कायिकारी असधकारी" का तात्पयि प्रशािक द्वारा सजला पंचायत के
मुख्य कायिकारी असधकारी के रूप में सनयुक्त असधकारी िे है;
(7) "कलेक्टर" का अथि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के कलेक्टर िे है
(8) "काउंटरफॉइल" (प्रसतपणि) का अथि इन सनयमों के प्रािधानों के तहत मुक्रद्रत
मतपत्र िे जुडा काउंटरफॉइल है;
(9) "पंचायत सनदेशक" का अथि है पंचायती राज सिभाग में पंचायतों का प्रभारी
असधकारी, जो उि सिभाग के िसचि के िीधे सनयंत्रण और अधीक्षण यानी देखरेख
में काम कर रहा हो;
(10) "सजला" का अथि इि सिसनयम के सलए िरकारी असधिूचना द्वारा घोसर्त
सजला है;
(11) "सजला न्यायाधीश" का अथि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का सजला
न्यायाधीश है;
(12) "सजला मसजस्रेट" (या सजलासधकारी) का अथि केंद्र िसम्मसलत प्रदेश
लक्षद्वीप का सजला मसजस्रेट है
(13) "सजला पंचायत" का तात्पयि सिसनयम की धारा 57 के तहत गरठत सजला
पंचायत िे है;
(14) "सजला पंचायत सनसध" का तात्पयि सिसनयम की धारा 87 के अंतगित तैयार
की गई सनसध िे है;
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(15) "चुनाि आयोग" का अथि सिसनयमन की धारा 107 की उप-धारा (I) में
सनर्दिष्ट चुनाि आयोग है;
(16) "सनिािचक" का अथि है िह व्यसक्त सजिका नाम उि िमय असस्तत्ि में मौजूद
क्रकिी िाडि की मतदाता िूची में दजि है और जो मतदान के सलए क्रकिी भी
अयोग्यता के अधीन नहीं है; "सित्त आयोग" का अथि सिसनयमन की धारा 108 में
सनर्दिष्ट सित्त आयोग है;
(17) "प्रपत्र" का अथि इन सनयमों िे जुडा एक प्रपत्र है और इिमें उि भार्ा या
क्रकिी भी भार्ा में उिका अनुिाद शासमल है सजिमें मतदाता िूची तैयार की
जाती है।
(18) "ग्राम" का अथि है गांि/ ग्राम
(19) "ग्राम सनसध" का अथि सिसनयम की धारा 38 में सनर्दिष्ट सनसध है;
(20) "ग्राम पंचायत" का तात्पयि सिसनयम के तहत गरठत ग्राम पंचायत िे है;
(21) "ग्राम िभा" का तात्पयि सिसनयम की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत
गरठत ग्राम िभा िे है;
(22) "मतदाता िूची की सचसननत प्रसत" का अथि उन सनिािचकों के नाम सचसननत
करने के उद्देश्य िे अलग रखी गई मतदाता िूची की प्रसत है, सजन्हें चुनाि में मतपत्र
जारी क्रकए जाते हैं;
(23) "िदस्य" में ग्राम पंचायत या सजला पंचायत का िदस्य, जैिा भी मामला
हो, शासमल है
(24) "आदेश" का अथि आसधकाररक राजपत्र में प्रकासशत एक आदेश है;
(25) "आसधकाररक राजपत्र" का अथि लक्षद्वीप राजपत्र है;
(26) "असधिूचना" का अथि आसधकाररक राजपत्र में प्रकासशत एक असधिूचना है
और "असधिूसचत" शब्द का अथि तदनुिार िमझा जाएगा;
(27) "पंचायत क्षेत्र" का अथि है सिसनयमन की धारा 3 की उपधारा (I) के तहत
प्रशािक द्वारा घोसर्त ग्राम पंचायत का प्रादेसशक क्षेत्र;
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(28) "पंचायत" का अथि ग्राम पंचायत या सजला पंचायत है
(29) "पंचायत िसचि" का अथि सिसनयमन की धारा 27 की उपधारा (आई) के
तहत सनयुक्त पंचायत िसचि है;
(30) "व्यसक्त" में व्यसक्तयों का िमूह शासमल नहीं है;
(31) "सनधािररत" का अथि इि सिसनयमन के तहत बनाए गए सनयमों द्वारा
सनधािररत है;
(32) "पीठािीन असधकारी" का अथि इन सनयमों के तहत सनयुक्त कोई भी व्यसक्त
है और इिमें इन सनयमों के तहत पीठािीन असधकारी के क्रकिी भी कायि को करने
िाला कोई भी मतदान असधकारी शासमल है;
(33) "अध्यक्ष" और "उपाध्यक्ष" का तात्पयि िमशः सजला पंचायत के अध्यक्ष
और उपाध्यक्ष िे है;
(34) "िाििजसनक अिकाश" का अथि है कोई भी क्रदन जो परिाम्य सलखत
असधसनयम, 1881 की धारा 25 (1881 की 26) के प्रयोजनों के सलए िाििजसनक
अिकाश है;
(35) "िाििजसनक िडक" का अथि एक मागि, िडक, गली, चौराहा, अदालत,
पगडंडी, काटि रैक, पैदल पथ या ििारी पथ है सजि पर जनता को जाने का
असधकार है, चाहे िह रास्ता हो या नहीं और इिमें शासमल हैं-
(i) क्रकिी िाििजसनक पुल या पक्का नदी पथ (कॉज-िे) पर िडक मागि;
(ii) ऐिी क्रकिी िडक, िाििजसनक पुल या पक्के नदी पथ िे जुडा पैदल मागि;
(iii) ऐिी क्रकिी िडक, िडक, िाििजसनक पुल या पक्के नदी पथ िे जुडी नासलयां;
और
(iv) िह भूसम जो िडक मागि के दोनों ओर सस्थत हो, -
(क) सनकटिती िंपसत्त की िीमाओं तक, या
(ख) इि िंबंध में मुख्य कायिकारी असधकारी द्वारा सिसधित असधिूसचत मागि-
असधकार तक;
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(36) "सिसनयमन" का अथि लक्षद्वीप पंचायत सिसनयमन, 2022 है;
(37) "ररटर्निंग असधकारी" का अथि इन सनयमों के तहत ररटर्निंग असधकारी के
कायों का सनििहन करने के सलए आयोग द्वारा सनयुक्त कोई भी व्यसक्त है;
(38) "नामािली" का अथि क्रकिी िाडि के सलए मतदाता िूची है;
(39) "िरपंच" का अथि है ग्राम पंचायत का िरपंच;
(40) "अनुिूची" का अथि सिसनयमन की अनुिूची, 2012 है;
(41) "पंचायत िसचि" का अथि है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में पंचायती राज
सिभाग का प्रभारी िसचि;
(42) "धारा" का अथि लक्षद्वीप पंचायत सिसनयमन, 2022 की धारा है;
(43) "कर" का अथि है सिसनयमन के तहत लगाया जाने िाला कर, उपकर, दर या
लगाने योग्य अन्य असधभार, लेक्रकन इिमें कोई शुल्क शासमल नहीं है;
(44) "केंद्र शासित प्रदेश" का अथि है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप;
(45) "उप-िरपंच" का अथि ग्राम पंचायत का उप-िरपंच है;
(46) "गांि" का अथि है प्रशािक द्वारा िाििजसनक असधिूचना द्वारा सिसनयमन
के प्रयोजन के सलए एक गांि के रूप में सनर्दिष्ट गांि और इिमें सनर्दिष्ट गांि का एक
िमूह शासमल है;
(47) क्रकिी िाडि के िंबंध में "मतदाता" का अथि िह व्यसक्त है सजिका नाम उि
िमय उि िाडि की मतदाता िूची में दजि है;
(48) "िाडि" का अथि है ग्राम पंचायत या सजला पंचायत के िाडि िे िंबंसधत
मतदाता िूची में पंजीकृत व्यसक्तयों िे बना एक सनकाय, जैिा भी मामला हो; इि
आदेश में प्रयुक्त, लेक्रकन पररभासर्त नहीं क्रकए गए शब्दों और असभव्यसक्तयों का
िही अथि होगा जो उन्हें सिसनयमन में क्रदया गया है।
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अध्याय - II
ग्राम पंचायत एिं सजला पंचायत िाडों का पररिीमन
3. पंचायत क्षेत्र की घोर्णा और ग्राम िभा का गठन: (I) सिसनयमन की धारा
12 और 57 के प्रािधानों के तहत, चुनाि आयोग सनम्नसलसखत प्रािधानों को ध्यान
में रखते हुए, प्रत्येक ग्राम पंचायत और सजला पंचायत को िौंपी गई िीटों को
एकल िदस्य क्षेत्रीय िाडों में सितररत करेगा और निीनतम जनगणना आंकडों के
आधार पर उनका पररिीमन करेगा: -
(क) िभी िाडि, जहां तक िंभि हो, भौगोसलक दृसष्ट िे िघन क्षेत्र होंगे और
उनका पररिीमन करते िमय भौसतक सिशेर्ताओं, प्रशािसनक इकाइयों की
मौजूदा िीमाओं, िंचार की िुसिधाओं और िाििजसनक िुसिधाओं को ध्यान में रखा
जाएगा;
(ख) सजन िाडों में िीटें अनुिूसचत जनजासतयों, इन जासतयों या जनजासतयों की
मसहलाओं और मसहलाओं के सलए आरसक्षत हैं, उन्हें यथािंभि ग्राम पंचायतों और
सजला पंचायत के सिसभन्न सहस्िों में सितररत क्रकया जाएगा और इनमें आयोग के
द्वारा ड्रा के माध्यम िे बदलाि क्रकया जाएगा, ताक्रक यह िुसनसित क्रकया जा िके
क्रक क्रकिी िाडि के िंबंध में इि तरह दूिरी बार आरक्षण करने िे पहले, जैिा भी
मामला हो, ग्राम पंचायत और सजला पंचायत के िभी िाडों में िीटें आरसक्षत हों।
(2) आयोग जो काम करेगा :-
(क) िाडों के पररिीमन के सलए अपने प्रस्तािों को आसधकाररक राजपत्र में और
ऐिे अन्य तरीके िे प्रकासशत करना जो िह उसचत िमझे, इि िंबंध में आपसत्तयां
और िुझाि आमंसत्रत करना;
(ख) एक तारीख सनर्दिष्ट करना जब तक उक्त प्रस्तािों पर आपसत्तयां और िुझाि
क्रदए जा िकें;
(ग) उन िभी आपसत्तयों और िुझािों पर सिचार करें जो खंड (ख) के तहत
सनर्दिष्ट तारीख तक इिे प्राप्त हो िकते हैं, और इि तरह के सिचार सिमशि के उद्देश्य
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के सलए, ऐिे स्थान या स्थानों पर एक या असधक िाििजसनक बैठकें आयोसजत करें
जैिा िह उसचत िमझे; और
(ख) उिके बाद, एक या असधक आदेशों के द्वारा, सनधािररत करें:-
(i) ग्राम पंचायत िाडि का पररिीमन : एिं
(ii) सजला पंचायत िाडि का पररिीमन।
4. आदेश और उन पर अमल की सतसथ का प्रकाशन:-
(1) आयोग सनयम 3 के तहत क्रदए गए अपने प्रत्येक आदेश को आसधकाररक राजपत्र
में प्रकासशत कराएगा।
(2) आसधकाररक राजपत्र में प्रकाशन पर, ऐिे प्रत्येक आदेश में कानून की शसक्त
होगी और क्रकिी भी अदालत में उि पर ििाल नहीं उठाया जाएगा।
(3) इि सनयम की कोई भी बात ग्राम पंचायत िाडि या सजला पंचायत िाडि, जैिा
भी मामला हो, के पररिीमन िे िंबंसधत आयोग के अंसतम आदेश या आदेशों के
आसधकाररक राजपत्र में प्रकाशन की सतसथ पर असस्तत्ि में मौजूद ग्राम पंचायत
या सजला पंचायत में, जैिा भी मामला हो, उनके भंग होने तक प्रसतसनसधत्ि को
प्रभासित नहीं करेगी और ऐिी पंचायत में क्रकिी ररसक्त को भरने के सलए कोई भी
उप-चुनाि ऐिे आयोसजत होगा जैिे क्रक ऐिा कोई आदेश नहीं क्रदया गया था।
5. पररिीमन आदेश को िामसयक बनाये रखने की आयोग की शसक्त:
(क) आयोग, िमय-िमय पर, आसधकाररक राजपत्र में प्रकासशत असधिूचना
द्वारा, क्रकिी भी आदेश में मुद्रण की क्रकिी भी गलती या अनजाने में हुई िाधारण
गलती या चूक िे उत्पन्न क्रकिी भी त्रुरट को ठीक कर िकता है;
(ख) जहां आदेश में उसल्लसखत क्रकिी क्षेत्रीय प्रभाग की िीमाएं या नाम बदल
क्रदए गए हैं, िहां ऐिे िंशोधन करें जो आदेश को अद्यतन करने के सलए आिश्यक
या उसचत प्रतीत हों।
6. िाििजसनक सनरीक्षण: सनयम 4 के तहत प्रकासशत एक आदेश ऐिे प्रकाशन की
तारीख िे दि क्रदनों की अिसध के सलए आयोग के कायािलय या आयोग द्वारा
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असधिूसचत क्रकिी अन्य िुसिधाजनक स्थान पर िाििजसनक सनरीक्षण के सलए
सनःशुल्क उपलब्ध रहेगा।
7. प्रसतयां और सनष्कर्ि: एक व्यसक्त को ऐिे आदेश िे क्रकिी भी प्रसिसष्ट या सनष्कर्ि
की ित्यासपत प्रसत प्राप्त करने या एक व्यिसस्थत तरीके और शुल्क के भुगतान पर
आदेश की प्रसतसलसप या प्रसतयां प्राप्त करने का असधकार होगा जो आयोग द्वारा
तय क्रकया जा िकता है।
अध्याय- III
असधकारी
8. पंचायतों के सनदेशक, चुनाि:
(1) पंचायत चुनािों का एक सनदेशक होगा, जो प्रशािन का ऐिा असधकारी होगा
सजिे इि िंबंध में प्रशािक के परामशि के िाथ चुनाि आयोग नासमत या नामांक्रकत
कर िकता है।
(2) चुनाि आयोग के अधीक्षण, सनदेशन और सनयंत्रण के अधीन, पंचायत चुनाि
सनदेशक िभी मतदाता िूसचयों की तैयारी की सनगरानी करेंगे और सिसनयमन और
इन सनयमों के तहत िभी पंचायतों में चुनाि कराएंगे।
9. सनिािचक पंजीकरण असधकारी:
(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत िाडि और सजला पंचायत िाडि के सलए मतदाता िूची एक
सनिािचक पंजीकरण असधकारी द्वारा तैयार की जाएगी जो प्रशािन या स्थानीय
प्रासधकरण का ऐिा असधकारी होगा सजिे आयोग प्रशािन के िाथ परामशि िे इि
हेतु नासमत या नामांक्रकत कर िकता है।
(2) एक सनिािचक पंजीकरण असधकारी ऐिी बंक्रदशों के तहत जो पंचायत चुनाि
सनदेशक के द्वारा लगाई जा िकती हैं, ऐिे व्यसक्तयों को सनयुक्त कर िकता है
सजन्हें िह उप-सनयम (1) में सनर्दिष्ट मतदाता िूची की तैयारी के सलए उपयुक्त
िमझता है।
10. िहायक सनिािचक पंजीकरण असधकारी:
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(1) आयोग क्रकिी सनिािचक पंजीकरण असधकारी की िहायता के सलए एक या एक
िे असधक व्यसक्तयों को िहायक सनिािचक पंजीकरण असधकारी के रूप में सनयुक्त
कर िकता है।
(2) प्रत्येक िहायक सनिािचक पंजीकरण असधकारी, सनिािचक पंजीकरण असधकारी
के सनयंत्रण के अधीन, सनिािचक पंजीकरण असधकारी के िभी या क्रकिी भी कायि
को करने में िक्षम होगा।
अध्याय-IV
िाडों के सलए मतदाता िूची
11. िाडों के सलए मतदाता िूची: उन िाडों के सलए मतदाता िूची तैयार की
जाएगी जहां कोई व्यसक्त िंसिधान और लोक प्रसतसनसधत्ि असधसनयम, 1950 के
प्रािधानों के अनुिार मतदाता के रूप में पंजीकृत है।
(क) आयोग के क्रकिी भी िामान्य या सिशेर् सनदेश के अधीन, लक्षद्वीप िंिदीय
सनिािचन क्षेत्र की मतदाता िूची लोक प्रसतसनसधत्ि असधसनयम 1950 (1950 का
43) और उिके तहत बनाए गए सनयमों और आदेशों के प्रािधान के तहत तैयार
की गई है, जो क्रफलहाल सिसनयमन की धारा 5 के प्रयोजन के सलए लागू है,
i) सजला पंचायत के िाडों के सलए मतदाता िूची हो और
ii) जैिा क्रक ग्राम पंचायत के िाडि िे िंबंसधत है, उि िाडि की मतदाता िूची होगी।
(ख) आयोग के क्रदशासनदेश के अनुिार, मतदाता िूची को िुसिधाजनक भागों
में सिभासजत क्रकया जाएगा।
12. मतदाता िूसचयों के मिौदे का प्रकाशन:-
(1) सनयम 11 के तहत, क्रकिी िाडि के सलए मतदाता िूची तैयार होते ही
सनिािचक पंजीकरण असधकारी इिे फॉमि-I के एक नोरटि के िाथ मिौदे के रूप
प्रकासशत करेगा, और यक्रद कायािलय िाडि की क्षेत्रीय िीमा के अंदर हो तो कायािलय
में और यक्रद उिका कायािलय िाडि की क्षेत्रीय िीमा के बाहर हो तो िह इि उद्देश्य
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के सलए सनर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर इिकी एक प्रसत सनरीक्षण के सलए उपलब्ध
करा कर िुझाि और आपसत्तयां आमंसत्रत करेगा।
(2) उप-सनयम (1) के तहत प्रकासशत मिौदा िूची प्रकाशन की तारीख िे पंद्रह
क्रदनों की अिसध के सलए िाििजसनक सनरीक्षण और िुझाि और आपसत्तयां दजि
कराने के सलए उपलब्ध रहेगी:
बशते प्रशािक, आसधकाररक राजपत्र में असधिूचना के द्वारा, क्रकिी िाडि के क्षेत्रीय
िीमा के िंबंध में अिसध को बढा िकता है।
(3) सनिािचक पंजीकरण असधकारी ऐिे प्रत्येक राजनीसतक दल को िूची की दो
प्रसतयां सनःशुल्क प्रदान करेगा, सजन्हें सनिािचन आयोग द्वारा सिशेर् रूप िे एक
सचनन आरसक्षत क्रकया गया है।
13. िुझाि एिं आपसत्तयां:
(I) क्रकिी िुझाि या आपसत्त को सनिािचक पंजीकरण असधकारी या ऐिे अन्य
असधकारी सजिे इि िंबंध में उनके द्वारा नासमत क्रकया जा िकता है, के िामने
रखा जा िकता है या फॉमि-2 के जररए डाक द्वारा भेजा जा िकता है।
(2) इिे िंबंसधत व्यसक्त द्वारा या उिके असधकृत एजेंट के माध्यम िे प्रसतसलसपयों
में प्रस्तुत क्रकया जाएगा।
(3) सनिािचक पंजीकरण असधकारी िुझाि या आपसत्त दायर करने के तुरंत बाद,
इिे दासखल करने िाले व्यसक्त को एक पािती जारी करेगा।
14. िुझािों एिं आपसत्तयों का सनस्तारण:
(1) सनिािचक पंजीकरण असधकारी, सनयम 12 के उप-सनयम (2) में सनर्दिष्ट अिसध
िमाप्त होने के बाद सजतनी जल्दी हो िके, खुद को प्राप्त िुझािों और आपसत्तयों,
यक्रद कोई हो, पर सिचार करेगा और क्रकिी िुझाि या आपसत्त को स्िीकार या
अस्िीकार करने के अपने कारणों का एक िंसक्षप्त सििरण दजि करने के बाद
आिश्यक आदेश पाररत करेगा। सनिािचक पंजीकरण असधकारी इिके बाद
नामािली में पाई गई क्रकिी भी सलसपकीय या मुद्रण िंबंधी त्रुरटयों या अन्य
अशुसियों को भी ठीक कर िकता है।
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15. िूची का अंसतम प्रकाशन:
(1) सनयम 14 के तहत िंशोसधत िूची को सनयम 12 के उप-सनयम (1) में सनर्दिष्ट
तरीके िे फॉमि-3 में पुनः प्रकासशत क्रकया जाएगा। इि तरह प्रकासशत िूची अंसतम
िूची होगी।
(2) सनिािचक पंजीकरण असधकारी िूची की एक पूरी प्रसत सनरीक्षण के सलए
उपलब्ध कराएगा और नोरटि को फॉमि-3 में अपने कायािलय में प्रदर्शित करेगा।
(3) आयोग द्वारा क्रदए गए ऐिे िामान्य या सिशेर् सनदेशों के अधीन, सनिािचक
पंजीकरण असधकारी ऐिे प्रत्येक राजनीसतक दल को अंसतम रूप िे प्रकासशत िूची
की दो प्रसतयां सनःशुल्क प्रदान करेगा, सजिे चुनाि आयोग द्वारा सिशेर् रूप िे
आरसक्षत एक सचनन क्रदया गया है।
(4) बशते, यक्रद चुनाि आयोग इि बात िे िंतुष्ट है क्रक आम चुनाि िे पहले क्रकिी
िाडि या िाडों की नई मतदाता िूची तैयार करने के स्थान पर, मौजूदा िमय में
लागू लक्षद्वीप िंिदीय सनिािचन क्षेत्र की िाडि या िाडों िे िंबंसधत मतदाता िूची
को अपनाना ही पयािप्त होगा तो िह उिमें सनर्दिष्ट क्रकए जाने िाले कारणों के सलए
सनदेश दे िकता है क्रक मौजूदा िमय के सलए िाडि या िाडों पर लागू िंिदीय
सनिािचन क्षेत्र की मतदाता िूची इि उद्देश्य के सलए बनाए गए क्रकिी भी सनयम
के अधीन आम चुनाि के सलए िाडों की मतदाता िूची होगी।
(5) इन सस्थसतयों में मतदाता िूची तैयार की जाएगी या अपनाई जाएगी-
(क) जब तक चुनाि आयोग द्वारा सलसखत रूप में दजि क्रकए जाने िाले कारणों के
सलए सनदेसशत नहीं क्रकया जाता है, तब तक पंचायत को आिंरटत िीट में
आकसस्मक ररसक्त को भरने के सलए प्रत्येक उपचुनाि िे पहले योग्यता सतसथ के
िंदभि में सनयमों के तहत सनधािररत तरीके िे िूची को िंशोसधत क्रकया जाएगा;
और
(ख) यक्रद ऐिा िंशोधन चुनाि आयोग द्वारा सनदेसशत क्रकया गया हो, तो क्रकिी
भी िर्ि में अहिता सतसथ के िंदभि में सनयमों द्वारा सनधािररत तरीके िे िंशोसधत
क्रकया जाना चासहए।
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बशते क्रक यक्रद मतदाता िूची को पूिोक्त रूप िे िंशोसधत नहीं क्रकया जाता है, तो
उक्त मतदाता िूची की िैधता या सनरंतर जारी रहने पर कोई अिर नहीं होगा।
(6) उपधारा (2) में शासमल नहीं होने के बाद भी, चुनाि आयोग क्रकिी भी िमय,
सलसखत रूप में दजि क्रकए जाने िाले कारणों िे, क्रकिी भी िाडि या िाडि के सहस्िे के
सलए मतदाता िूची के सिशेर् पुनरीक्षण का इि तरह िे सनदेश दे िकता है जो क्रक
इिके सलए उपयुक्त हो।
बशते क्रक िाडों के सलए मतदाता िूची जारी होने के िमय ऐिे कोई भी सनदेश लागू रहेंगे,
जब तक इि प्रकार सनदेसशत सिशेर् पुनरीक्षण पूरा नहीं हो जाता है।
स्पष्टीकरण: इि खंड में असभव्यसक्त "अहिता सतसथ" का अथि ऐिी तारीख है जो
चुनाि आयोग इि िंबंध में आदेश द्वारा सनर्दिष्ट कर िकता है।
16. मतदाताओं के सलए पहचान पत्र:
(1) चुनाि आयोग, मतदाताओं की पहचान की चोरी को रोकने और मतदान के
िमय उनकी पहचान की िुसिधा देने के सलए, आसधकाररक राजपत्र में असधिूचना
द्वारा सनदेश दे िकता है क्रक इि सनयम का प्रािधान क्रकिी भी पंचायत के क्षेत्र या
उिके क्रकिी िाडि या भाग पर लागू होगा, जो असधिूचना में सनर्दिष्ट क्रकया जा
िकता है।
(2) सनिािचक रसजस्रीकरण सनयम, 1960 के सनयम 28 के तहत जारी क्रकए गए
पहचान पत्र को इि सनयम के उद्देश्य के सलए पहचान पत्र माना जाएगा।
17. िूसचयों और िंबंसधत कागजातों की असभरक्षा और िंरक्षण:
(1) क्रकिी पंचायत के सलए िूची के अंसतम रूप िे प्रकासशत होने के बाद,
सनम्नसलसखत कागजात उि िूची के अगले िंशोधनों के पूरा होने के बाद एक िर्ि
की िमासप्त तक सनिािचक पंजीकरण असधकारी के कायािलय में या ऐिे स्थान पर
रखे जाएंगे सजिे पंचायत चुनाि सनदेशक सनदेश के द्वारा सनर्दिष्ट कर िकते हैं:-
(क) िूची की एक पूरी प्रसत; और
(ख) दािों और आपसत्तयों िे िंबंसधत कागजात।
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2) सनिािचक पंजीकरण असधकारी द्वारा स्थायी ररकॉडि के रूप में सिसधित
प्रमासणत िूची की एक पूरी प्रसत ऐिे स्थान पर भी रखी जाएगी सजिे पंचायत
चुनाि सनदेशक सनर्दिष्ट कर िकते हैं।
18. मतदाता िूसचयों और िंबंसधत कागजातों का सनरीक्षण:
प्रत्येक व्यसक्त को सनयम I7 में सनर्दिष्ट चुनाि पत्रों का सनरीक्षण करने और पंचायत
चुनाि सनदेशक द्वारा सनधािररत शुल्क के भुगतान पर उिकी ित्यासपत प्रसतयां प्राप्त
करने का असधकार होगा।
19. मतदाता िूसचयों एिं िंबंसधत कागजातों का सनस्तारण:-
(1) सनर्दिष्ट अिसध की िमासप्त पर और ऐिे िामान्य या सिशेर् सनदेश के तहत,
यक्रद कोई हो, जैिा क्रक आयोग द्वारा इि िंबंध में क्रदया जा िकता है, सनयम I7 में
सनर्दिष्ट कागजातों का उि तरीके िे सनस्तारण क्रकया जाएगा, जो सनदेशक
पंचायत चुनाि सनर्दिष्ट कर िकते हैं।
(2) सनयम 17 के तहत और क्रकिी अन्य िाििजसनक उद्देश्य के सलए क्रकिी भी
पंचायत के सलए आिश्यक िंख्या िे असधक जमा मतदाता िूची की प्रसतयों का
सनपटान ऐिे िमय पर और ऐिे तरीके िे क्रकया जाएगा जैिा आयोग सनदेश दे
और ऐिे सनपटान तक इन्हें जनता को सबिी के सलए उपलब्ध कराया जाएगा:
बशते क्रक सनयम 18 और इि सनयम के तहत प्राप्त शुल्क िंबंसधत पंचायत के कोर्
में जमा क्रकया जाए।
अध्याय-V
पंचायतों के िदस्य और ग्राम पंचायत के िरपंच का चुनाि
20. चुनाि की देखरेख, सनदेशन एिं सनयंत्रण:
(1) इन सनयमों के तहत पंचायतों के चुनाि का िंचालन आयोग की िामान्य
देखरेख/ अधीक्षण, सनदेशन और सनयंत्रण के तहत कराया जाएगा।
(2) उप-सनयम (I) के प्रािधानों की व्यापकता पर प्रसतकूल प्रभाि डाले सबना,
यक्रद आयोग उसचत िमझे तो आदेश के द्वारा यह सनदेश दे िकता है क्रक इनके तहत
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चुनाि कराने के काम िे जुडे क्रकिी भी प्रासधकारी की शसक्तयां, कतिव्य और कायि
उन सनयमों के तहत, जो आदेश में सनर्दिष्ट क्रकए जा िकते हैं, उन असधकाररयों
या व्यसक्त द्वारा ऐिी बंक्रदशों और शतों के अधीन प्रयोग या सनििहन क्रकया जाएगा
जो आदेश में सनर्दिष्ट की जा िकती हैं।
(3) चुनाि पयिेक्षक:
(1) चुनाि आयोग एक चुनाि पयिेक्षक को नामांक्रकत कर िकता है जो पंचायत
के क्रकिी िाडि या िाडों के िमूह में चुनाि के िंचालन की सनगरानी करने और ऐिे
अन्य कायि करने के सलए िरकार का असधकारी होगा जो चुनाि आयुक्त द्वारा उिे
िौंपा जा िकता है।
(2) उप-सनयम (1) के तहत नासमत चुनाि पयिेक्षक को क्रकिी िाडि या क्रकिी भी
िाडि के सलए ररटर्निंग असधकारी को पररणाम की घोर्णा करने या न करने िे पहले
िोटों की सगनती िे पहले क्रकिी भी िमय रोकने का सनदेश देने की शसक्त होगी,
अगर चुनाि पयिेक्षक की राय में बडी िंख्या में मतदान केंद्रों पर या मतदान या
िोटों की सगनती के सलए सनधािररत स्थानों या इलेक्रॉसनक िोटटंग मशीन या
मशीनों पर बूथ कैप्चटरंग हुई है, मतदान केंद्र पर या िोटों की सगनती में इस्तेमाल
क्रकया गया/हटा क्रदया गया है या क्षसतग्रस्त कर क्रदया गया है या इि हद तक
छेडछाड की गई है क्रक मतदान जारी नहीं रखा जा िका हो या चुनाि का पररणाम
िुसनसित नहीं क्रकया जा िकता है।
(3) एक चुनाि पयिेक्षक ने अगर इि सनयम के तहत ररटर्निंग असधकारी को िोटों
की सगनती रोकने या पररणाम घोसर्त नहीं करने का सनदेश क्रदया है, तो पयिेक्षक
तुरंत आयोग को मामले की ररपोटि करेगा और उिके बाद, आयोग िभी
पररसस्थसतयों पर सिचार करने के बाद, क्रकिी मतदान केंद्र या केंद्रों पर पुनमितदान
के सलए, जैिा भी मामला हो, िंबंसधत ररटर्निंग असधकारी को उसचत क्रदशा-सनदेश
जारी करेगा और इि िंदभि में उसचत िमझने पर कोई भी आगे का सनदेश चुनाि
पयिेक्षक को िूसचत करते हुए जारी करेगा।
स्पष्टीकरण: इि सनयम के उद्देश्य के तहत, "चुनाि पयिेक्षक" में िरकार का
कोई भी ऐिा असधकारी शासमल क्रकया जाएगा सजिे इि सनयम के तहत िाडि या
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िाडों के िमूह में चुनाि या चुनािों के िंचालन की सनगरानी करने और िाडि के
िोटों की सगनती करने सजम्मेदारी िौंपी गई है।
अध्याय- VI
ग्राम पंचायत की िदस्यता/ िरपंच के सलए योग्यताएं
21. िदस्यता के सलए अयोग्यता:
(1) कोई भी व्यसक्त ग्राम पंचायत का िदस्य नहीं होगा या इि रूप में बना नहीं
रहेगा जो-
(क) इि सिसनयमन के लागू होने िे पहले या बाद में अपराधी िासबत हुआ हो
(i) नागररक असधकार िंरक्षण असधसनयम, 1955 के तहत एक अपराध और पांच
िाल की अिसध या ऐिी कम अिसध जो प्रशािक क्रकिी सिशेर् मामले में अनुमसत
दे िकता है, जो उिकी िजा के बाद यह िमय बीत चुका है; या
(ii) कोई अन्य अपराध और कम िे कम छह महीने के सलए कारािाि की िजा
िुनाई गई हो, और पांच िाल की अिसध या ऐिी कम अिसध जो प्रशािक क्रकिी
सिशेर् मामले में अनुमसत दे िकता है, उिकी ररहाई के बाद जो बीत गई है; या
(ख) िक्षम न्यायालय द्वारा अस्िस्थ क्रदमाग का घोसर्त क्रकया गया है; या
(ग) कजि चुकाने में अक्षम या क्रदिासलया घोसर्त कर क्रदया गया है और उिे उििे
छूट नहीं समली है; या
(घ) उिे इि सिसनयमन के क्रकिी भी प्रािधान के तहत क्रकिी भी ग्राम पंचायत
या सजला पंचायत में, जैिा भी मामला हो, इि सिसनयमन के लागू होने िे पहले
या क्रकिी भी ग्राम पंचायत में उिके द्वारा धाररत क्रकिी भी पद िे हटा क्रदया गया
हो और ऐिे सनष्कािन की तारीख िे पांच िर्ि की अिसध नहीं बीती हो, जब तक
क्रक िह, आसधकाररक राजपत्र में असधिूसचत प्रशािक के आदेश द्वारा पद िे ऐिे
सनष्कािन के कारण बनी अयोग्यता िे मुक्त नहीं हो गया हो; या
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(ङ) इि सिसनयमन के क्रकिी भी प्रािधान के तहत पद धारण करने के सलए
अयोग्य घोसर्त कर क्रदया गया है और सजि अिसध के सलए उिे अयोग्य घोसर्त
क्रकया गया था िह अिसध िमाप्त नहीं हुई है; या
(च) इि सिसनयमन के तहत सनधािररत ऐिे कायािलय या स्थान के अलािा, क्रकिी
भी पंचायत के उपहार या सनपटान में कोई िेतनभोगी कायािलय या लाभ का स्थान
रखता हो; या
(छ) पंचायत के आदेश िे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप िे क्रकए गए क्रकिी भी काम में
या पंचायत के िाथ, उिके द्वारा या उिकी ओर िे क्रकिी अनुबंध में, या उिके
िाथ या उिके अधीन रोजगार में कोई सहस्िा या सहत हो; या
(ज) क्रकिी पंचायत के क्रकिी असधकारी या िेिक को क्रदए गए या उििे उधार
सलए गए धन के क्रकिी भी लेनदेन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप िे कोई सहस्िा या
सहत हो; या
(झ) इि िंबंध में बनाए गए सनयमों के अनुिार उिको समले एक सिशेर् नोरटि के
बाद तीन महीने के भीतर पंचायत या उिके अधीनस्थ क्रकिी भी पंचायत को देय
क्रकिी भी बकाया या इि सिसनयमन के तहत उििे ििूली योग्य क्रकिी भी रासश
का भुगतान करने में सिफल रहता है; या
(ञ) िरकार या क्रकिी स्थानीय प्रासधकारी का िेिक हो; या
(ट) स्िेच्छा िे क्रकिी सिदेशी राज्य की नागररकता हासिल कर ली है या क्रकिी
दूिरे देश के प्रसत सनष्ठा या िमथिन की स्िीकृसत के अधीन है; या
(ठ) उिके पाि अपने िामान्य सनिाि स्थान शौचघर या शौचालय की कोई
िुसिधा नहीं है: शतों के तहत, यक्रद कोई मौजूदा िदस्य चुनाि की तारीख िे
छह महीने के भीतर मुख्य कायिकारी असधकारी को क्षेत्र की िंबंसधत ग्राम पंचायत
के पंचायत िसचि द्वारा जारी इि आशय का प्रमाण पत्र नहीं िौंपता है क्रक उिे
अपने िामान्य सनिाि स्थान पर शौचालय या शौच घर की िुसिधा उपलब्ध है,
तो उिे अयोग्य माना जाएगा।
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(ड) इि सिसनयमन के क्रकिी अन्य प्रािधान के तहत अयोग्य घोसर्त क्रकया गया
है, और सजि अिसध के सलए उिे अयोग्य घोसर्त क्रकया गया था िह िमाप्त नहीं
हुई है;
(ढ) उिके दो िे असधक बच्चे हैं: शतों के तहत, लक्षद्वीप पंचायत सिसनयमन,
2022 के लागू होने की तारीख पर दो िे असधक बच्चे रखने िाला व्यसक्त इि खंड
के तहत तब तक अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा जब तक क्रक इिके लागू होने की
तारीख पर उिके बच्चों की िंख्या में बढोतरी नहीं होती है: बशते इिके लागू
होने की तारीख िे एक िर्ि की अिसध के भीतर एक ही प्रिि में पैदा हुए बच्चे या
एक िे असधक बच्चों पर इि खंड के तहत अयोग्यता के उद्देश्य िे सिचार नहीं क्रकया
जाएगा
(त) ग्राम पंचायत या सजला पंचायत, जैिा भी मामला हो, की अनुमसत के सबना
लगातार तीन बैठकों िे अनुपसस्थत हो; या
(थ) को दंड प्रक्रिया िंसहता, 1973 की धारा 109 या धारा 110 के तहत
अच्छे व्यिहार के सलए िुरक्षा क्रदए जाने का आदेश क्रदया गया है।
(द) मतदान की तारीख िे पहले पांच िाल के भीतर कदाचार के सलए िरकार
या नगर पासलका या ग्राम पंचायत की िेिा िे बखािस्त कर क्रदया गया है; या
(ध) इक्कीि िर्ि उम्र नहीं हुई हो;
(न) को लक्षद्वीप पंचायत सिसनयमन, 2022 की 5िीं अनुिूची के तहत अयोग्य
ठहराया गया हो।
(प) एक भारतीय नागररक नहीं हो।
स्पष्टीकरण 1.-खंड (ढ) के प्रयोजनों के सलए-
(i) जहां क्रकिी जोडे के पाि इिके लागू होने की तारीख पर या उिके बाद केिल
एक बच्चा है, एक ही प्रिि िे पैदा हुए बच्चों की िंख्या को एक यूसनट माना जाएगा;
(ii) गोद सलया गया बच्चा या बच्चों को 'बच्चे' में शासमल नहीं क्रकया जाता है।
स्पष्टीकरण 2.- पंचायत की िदस्यता के सलए क्रकिी व्यसक्त को खंड (छ) के तहत
सिफि इि िजह िे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा-
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(क) उि िमय लागू क्रकिी कानून के तहत िंयुक्त स्टॉक कंपनी में शेयर होना या
क्रकिी कानून के तहत पंजीकृत क्रकिी िोिायटी में शेयर या सहत हो, जो क्रकिी
पंचायत के द्वारा या उिकी ओर िे अनुबंसधत होगा या सनयुक्त क्रकया जाएगा;
(ख) क्रकिी भी िमाचार पत्र में सहस्िेदारी या सहत होना सजिमें क्रकिी पंचायत
के मामलों िे िंबंसधत कोई सिज्ञापन डाला जा िके; या
(ग) क्रकिी पंचायत द्वारा या उिकी ओर िे सलए गए क्रकिी कजि में सडबेंचर
रखना या उििे िंबंसधत होना; या
(घ) क्रकिी पंचायत की ओर िे कानूनी सिशेर्ज्ञ के रूप में पेशेिर सनयुक्त क्रकया
जाना; या
(ङ) अचल िंपसत्त के क्रकिी भी पट्टे में कोई सहस्िा या सहत होना, सजिमें ग्राम
पंचायत के मामले में ग्राम पंचायत द्वारा, या सजला पंचायत द्वारा अपने मामले में
क्रकराए की रकम या अचल िंपसत्त की सबिी या खरीद या इि तरह के पट्टे, सबिी
या खरीद के सलए क्रकिी िमझौते को स्िीकृसत दी गई है; या
(च) पंचायत को क्रकिी भी िस्तु की कभी-कभार होने िाली सबिी में, सजिमें
िह सनयसमत रूप िे व्यापार करता है या पंचायत िे क्रकिी िस्तु की खरीद में,
क्रकिी भी मामले में क्रकिी भी िर्ि में एक हजार रुपये िे असधक मूल्य का सहस्िा
या ब्याज नहीं रखता है; या
क्रकिी भी िस्तु सजिका िह सनयसमत रूप िे व्यापार करता है, की कभी-कभार
पंचायत को होने िाली सबिी या पंचायत िे क्रकिी िस्तु की खरीद में सहस्िेदारी
या सहत रखना। ऐिे क्रकिी भी मामले में क्रकिी भी िर्ि के दौरान मूल्य एक हजार
रुपये िे असधक नहीं होना; या
(छ) पंचायत में या उिके अधीन या उिके द्वारा या उिकी ओर िे रोजगार में
लगे क्रकिी व्यसक्त का ररश्तेदार होना।
स्पष्टीकरण 3- खंड (i) के प्रयोजन के सलए -
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(i) यक्रद क्रकिी व्यसक्त ने उम्मीदिारों के नामांकन के सलए सनधािररत क्रदन िे पहले
बकाया रासश या खंड (i) में सनर्दिष्ट रासश का भुगतान कर क्रदया है, तो उिे अयोग्य
नहीं माना जाएगा;
(ii) असिभासजत हहंदू पररिार का कोई िदस्य या कोई िमूह या इकाई सजिके
िदस्य िंपसत्त या सनिाि में परम्परागत रूप िे िंयुक्त हों, उनिे िंबंसधत व्यसक्त
द्वारा पंचायत को बकाया रासश या खंड (i) में सनर्दिष्ट रासश का भुगतान करने में
सिफल रहने पर, ऐिे असिभासजत हहंदू पररिार के िभी िदस्यों या, जैिा भी
मामला हो, ऐिे िमूह या इकाई के िभी िदस्यों को अयोग्य माना जाएगा।
(2) ऐिा कोई भी व्यसक्त सजला पंचायत का िदस्य नहीं होगा या इि रूप में बना
नहीं रहेगा जो-
(क) इि सिसनयमन के लागू होने िे पहले या बाद में, दोर्ी ठहराया गया है-
(i) नागररक असधकार िंरक्षण असधसनयम, 1955 के तहत एक अपराध और पांच
िाल की अिसध, या ऐिी कम अिसध जो दोर् सिि होने के बाद बीत चुकी है
सजिके सलए क्रकिी सिशेर् मामले में प्रशािक अनुमसत दे िकता है; या (ii) क्रकिी
अन्य अपराध के सलए और कम िे कम छह महीने के सलए कारािाि की िजा
िुनाई गई हो, और पांच िाल की अिसध या ऐिी कम अिसध सजिके प्रशािक
क्रकिी सिशेर् मामले में अनुमसत दे िकता है, उिकी ररहाई के बाद िे िमाप्त हो
गई है; या
(ख) िक्षम न्यायालय द्वारा अस्िस्थ क्रदमाग घोसर्त क्रकया गया है; या
(ग) क्रदिासलया घोसर्त कर क्रदया गया है और उििे उिे मुसक्त नहीं समली है; या
(घ) को इि सिसनयमन के क्रकिी भी प्रािधान के तहत या इि सिसनयमन के लागू
होने िे पहले क्रकिी भी सजला पंचायत में उिे समले क्रकिी भी पद िे हटा क्रदया
गया है और ऐिे सनष्कािन की तारीख िे पांच िाल की अिसध बीती नहीं है, बशते
उिे, आसधकाररक राजपत्र में असधिूसचत प्रशािक के एक आदेश द्वारा, पद िे हटाने
के कारण अयोग्यता िे मुक्त नहीं कर क्रदया गया हो; या
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(ङ) इि सिसनयमन के क्रकिी भी प्रािधान के तहत पद धारण करने िे अयोग्य
घोसर्त कर क्रदया गया है और सजि अिसध के सलए उिे अयोग्य घोसर्त क्रकया गया
था िह अिसध िमाप्त नहीं हुई है; या
(च) इि सिसनयमन के तहत सनधािररत ऐिे कायािलय या स्थान के अलािा, क्रकिी
भी पंचायत के उपहार या सनपटान में कोई िेतनभोगी पद या लाभ का स्थान
रखता है; या
(छ) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप िे पंचायत के आदेश पर, या पंचायत के िाथ, उिके
द्वारा या उिकी ओर िे क्रकिी अनुबंध में, या उिके िाथ या उिके अधीन रोजगार
में क्रकए गए क्रकिी भी काम में कोई सहस्िा या सहत है; या
(ज) क्रकिी पंचायत के क्रकिी असधकारी या िेिक को क्रदए गए या उििे उधार
सलए गए धन के क्रकिी भी लेनदेन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप िे कोई सहस्िा या
सहत है; या
(झ) पंचायत या उिके अधीनस्थ क्रकिी पंचायत को देय क्रकिी भी प्रकार के बकाया
होने या इि सिसनयम के तहत, इि िंबंध में बनाए गए सनयमों के अनुिार एक
सिशेर् नोरटि क्रदए जाने के बाद तीन महीने के भीतर उििे ििूली योग्य क्रकिी
भी रासश का भुगतान करने में सिफल रहता है; या
(ञ) िरकार या क्रकिी स्थानीय प्रासधकारी का िेिक है; या
(ट) ने स्िेच्छा िे क्रकिी दूिरे देश की नागररकता हासिल कर ली है या क्रकिी
दूिरे देश के प्रसत सनष्ठा या िमथिन की स्िीकृसत के अधीन है; या
(ठ) के पाि अपने िामान्य सनिाि स्थान पर शौचालय या सनजी शौचघर की
कोई िुसिधा नहीं है:
बशते, एक मौजूदा िदस्य को तभी अयोग्य माना जाएगा यक्रद िह लक्षद्वीप
पंचायत सिसनयमन, 2022 के लागू होने की तारीख िे छह महीने के भीतर मुख्य
कायिकारी असधकारी को ग्राम पंचायत के पंचायत िसचि द्वारा जारी इि आशय
का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है क्रक उिके अपने िाधारण सनिाि स्थान पर
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शौचालय या सनजी शौचघर की िुसिधा उपलब्ध है, सजिके असधकार क्षेत्र में
उिका िाधारण सनिाि सस्थत है। उिका घर उिी ग्राम पंचायत के असधकार क्षेत्र
में आना चासहए;
(ड) इि सिसनयमन के क्रकिी अन्य प्रािधान के तहत अयोग्य घोसर्त क्रकया गया
है, और सजि अिसध के सलए उिे अयोग्य घोसर्त क्रकया गया था िह अिसध िमाप्त
नहीं हुई है;
(ढ) के दो िे असधक बच्चे हैं:
शतों के तहत, लक्षद्वीप पंचायत सिसनयमन, 2022 के लागू होने की सतसथ पर दो
िे असधक बच्चे रखने िाला व्यसक्त इि खंड के तहत तब तक अयोग्य नहीं ठहराया
जाएगा जब तक क्रक इिके लागू होने की तारीख पर उिके बच्चों की िंख्या में
बढोतरी नहीं होती है:
यह भी बताया गया है क्रक इिके लागू होने की तारीख िे एक िर्ि की अिसध के
भीतर एक ही प्रिि में पैदा हुआ बच्चा या एक िे असधक बच्चे को इि खंड के तहत
अयोग्यता के सलए सिचार नहीं क्रकया जाएगा;
(त) ग्राम पंचायत की अनुमसत के सबना, लगातार तीन बैठकों िे अनुपसस्थत है;
या
(थ) को दंड प्रक्रिया िंसहता, 1973 की धारा 109 या धारा 110 के तहत अच्छे
व्यिहार के सलए िुरक्षा देने का आदेश क्रदया गया है
(द) इक्कीि िर्ि की उम्र पूरी नहीं हुई है; या
(ध) मतदान की तारीख िे पहले पांच िाल के भीतर कदाचार के सलए िरकार
या नगर पासलका या ग्राम पंचायत की िेिा िे बखािस्त कर क्रदया गया है;
(न) को 5िीं अनुिूची के तहत अयोग्य ठहराया गया है।
(प) भारत का नागररक नहीं है।
स्पष्टीकरण 1.-खंड (ढ) के प्रयोजनों के सलए,-
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(i) जहां क्रकिी दंपसत्त के पाि इिके लागू होने की तारीख पर या उिके बाद केिल
एक बच्चा है, एकल प्रिि िे पैदा हुए बच्चों की िंख्या को एक इकाई माना जाएगा;
(ii) 'बच्चे' में गोद सलया गया बच्चा या बच्चे शासमल नहीं हैं
स्पष्टीकरण 2.-क्रकिी व्यसक्त को खंड (छ) के तहत पंचायत की िदस्यता के सलए
केिल इि आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा क्रक-
(क) क्रकिी भी िंयुक्त स्टॉक कंपनी में शेयर या उि िमय लागू कानून के तहत
पंजीकृत क्रकिी िोिायटी में शेयर या सहत होना, जो क्रकिी पंचायत के िाथ या
उिकी ओर िे अनुबंध में हो या सनयोसजत क्रकया गई हो; या
(ख) क्रकिी भी िमाचार पत्र में सहस्िेदारी या सहत होना सजिमें क्रकिी पंचायत
के मामलों िे िंबंसधत कोई सिज्ञापन डाला जा िके; या
(ग) क्रकिी पंचायत द्वारा या उिकी ओर िे उठाए गए क्रकिी कजि में सडबेंचर
रखना या क्रकिी तरह िे िंबंसधत होना; या
(घ) क्रकिी पंचायत की ओर िे कानून का सिशेर्ज्ञ होने के कारण पेशेिर के रूप
में सनयुक्त क्रकया जाना; या
(ङ) अचल िंपसत्त के क्रकिी भी पट्टे में कोई सहस्िा या सहत होना, सजिमें क्रकराए
की रासश ग्राम पंचायत के मामले में सजला पंचायत द्वारा या खुद के मामले में या
अचल िंपसत्त की क्रकिी सबिी या खरीद में या ऐिे पट्टे, सबिी या खरीद के क्रकिी
िमझौते में सजला पंचायत द्वारा अनुमोदन क्रदया गया हो; या
(च) पंचायत को क्रकिी भी िस्तु की कभी-कभार होने िाली सबिी में, सजिका
िह सनयसमत रूप िे व्यापार करता है या पंचायत िे क्रकिी िस्तु की खरीद में,
क्रकिी भी मामले में क्रकिी भी िर्ि में एक हजार रुपये िे असधक मूल्य का सहस्िा
या सहत नहीं रखता है; या
(छ) केिल पंचायत में या उिके अधीन या उिके द्वारा या उिकी ओर िे रोजगार
में लगे क्रकिी व्यसक्त का ररश्तेदार होना
स्पष्टीकरण 3.-खंड (i) के प्रयोजन के सलए -
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(i) यक्रद क्रकिी व्यसक्त ने उम्मीदिारों के नामांकन के सलए सनधािररत क्रदन िे पहले
इि उपधारा के खंड (i) में सनर्दिष्ट बकाया रासश या रासश का भुगतान कर क्रदया
है तो उिे अयोग्य नहीं माना जाएगा।
(ii) इि उप-धारा के खंड (i) में पंचायत को िंदर्भित क्रकया गया है क्रक एक
असिभासजत हहंदू पररिार के िदस्य द्वारा या क्रकिी िमूह या इकाई सजिके िदस्य
पारम्पररक रूप िे क्रकिी िंपसत्त या सनिाि िे िंबंध रखते हैं, उििे िंबंसधत
व्यसक्त द्वारा बकाया या धनरासश के भुगतान में सिफल रहने पर ऐिे असिभासजत
हहंदू पररिार के िभी िदस्यों या जैिा भी मामला बनता हो, उि िमूह या इकाई
के िभी िदस्यों को अयोग्य माना जाएगा।
3) कोई व्यसक्त ग्राम पंचायत सजला पंचायत का िदस्य होने के सलए अयोग्य होगा,
यक्रद िह पांचिीं अनुिूची के तहत अयोग्य है।
अध्याय - VII
आम चुनाि की असधिूचना
22. आम चुनाि: एक नई पंचायत के गठन के उद्देश्य िे और इिकी अिसध िमाप्त
होने पर या इिके भंग क्रकए जाने पर इि अध्याय के प्रािधानों के अनुिार आम
चुनाि आयोसजत क्रकया जाएगा।
23. आम चुनाि के सलए असधिूचना: प्रशािक, चुनाि आयोग द्वारा अनुशंसित
तारीख या तारीखों पर आसधकाररक राजपत्र में प्रकासशत एक या असधक
असधिूचनाओं द्वारा, सिसनयमन और उिके तहत बनाए गए सनयमों और आदेशों
के तहत िभी िंबंसधत िाडों िे प्रािधानों के अनुिार िदस्यों का चुनाि करने के
सलए कहेगाः
बशते क्रक मौजूदा पंचायत के भंग होने के अलािा अन्य सस्थसतयों में चुनाि
आयोसजत क्रकए जाने पर ऐिी कोई भी असधिूचना धारा 19 या सिसनयम की धारा
64, जैिा भी मामला हो, के प्रािधान के तहत पंचायत की अिसध िमाप्त होने की
तारीख िे छह महीने िे पहले जारी नहीं की जाएगी।
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अध्याय-VIII
चुनाि के िंचालन के सलए प्रशािसनक ढांचा:
24. ररटर्निंग असधकारी:
(1) प्रत्येक िाडि के सलए, प्रशािक िे परामशि के िाथ चुनाि आयोग, एक ररटर्निंग
असधकारी को नासमत या नामांक्रकत करेगा जो प्रशािन या स्थानीय प्रासधकरण का
एक असधकारी होगा:
बशते क्रक इन सनयमों में कोई भी बात आयोग को एक ही व्यसक्त को एक िे असधक
िाडों के सलए ररटर्निंग असधकारी के रूप में नासमत या नामांक्रकत करने िे नहीं
रोकेगी।
(2) क्रकिी भी चुनाि में ररटर्निंग असधकारी का यह िामान्य कतिव्य होगा क्रक िह
ऐिे िभी कायि करें जो सिसनयमन या सनयमों या उनके तहत क्रदए गए आदेश के
तहत बताए गए तरीके िे चुनाि को प्रभािी ढंग िे िंचासलत करने के सलए
आिश्यक हों।
25. िहायक ररटर्निंग असधकारी:
(1) आयोग कायों के सनष्पादन में क्रकिी भी ररटर्निंग असधकारी की िहायता के
सलए एक या एक िे असधक व्यसक्तयों को िहायक ररटर्निंग असधकारी के रूप में
सनयुक्त कर िकता है: बशते क्रक ऐिा प्रत्येक व्यसक्त प्रशािन या स्थानीय
प्रासधकरण का एक असधकारी होगा।
(2) प्रत्येक िहायक ररटर्निंग असधकारी, ररटर्निंग असधकारी के सनयंत्रण के अधीन,
ररटर्निंग असधकारी के िभी या क्रकिी भी कायि को करने में िक्षम होगा:
बशते क्रक िहायक ररटर्निंग असधकारी, ररटर्निंग असधकारी के नामांकन की जांच
िे िंबंसधत क्रकिी भी कायि को सनष्पाक्रदत नहीं करेगा जब तक क्रक ररटर्निंग
असधकारी को अपररहायि रूप िे उक्त कायि करने िे रोका न जाए।
26. मतदान केंद्र:
ररटर्निंग असधकारी चुनाि आयोग की पूिि मंजूरी िे, प्रत्येक िाडि के सलए पयािप्त
िंख्या में मतदान केंद्र उपलब्ध कराएगा और चुनाि आयोग द्वारा सनदेसशत तरीके
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िे, उपलब्ध कराए गए मतदान केंद्रों और मतदाताओं सजनके सलए केंद्र उपलब्ध
कराया गया है, के िमूह के चुनाि क्षेत्र को दशािने िाली एक िूची प्रकासशत
करेगा।
27. पीठािीन असधकारी एिं मतदान असधकारी:
(1) ररटर्निंग असधकारी प्रत्येक मतदान केंद्र के सलए एक पीठािीन असधकारी और
ऐिे मतदान असधकारी या असधकाररयों को सनयुक्त करेगा सजन्हें िह कायि के सलए
आिश्यक िमझता है, लेक्रकन िह क्रकिी ऐिे व्यसक्त को सनयुक्त नहीं करेगा जो क्रकिी
उम्मीदिार के द्वारा उिके सलए या चुनाि के सलए सनयोसजत हो, उिकी जगह
काम कर रहा हो या क्रफर उिके सलए क्रकिी और तरीके िे कायिरत हो।
बशते क्रक यक्रद कोई मतदान असधकारी मतदान केंद्र िे अनुपसस्थत है, तो पीठािीन
असधकारी क्रकिी ऐिे व्यसक्त को सनयुक्त कर िकता है जो उि व्यसक्त के अलािा
मतदान केंद्र पर मौजूद है, लेक्रकन िो क्रकिी उम्मीदिार के द्वारा उिके सलए या
चुनाि के सलए सनयोसजत न क्रकया गया हो, और न ही उिकी जगह काम कर रहा
हो या क्रफर उिके सलए क्रकिी और तरीके िे कायिरत हो। सनयुक्त व्यसक्त असधकारी
की अनुपसस्थसत के दौरान मतदान असधकारी होगा, इि तरह की क्रकिी सनयुसक्त
को सनयमानुिार ररटर्निंग असधकारी को िूसचत क्रकया जाएगा:
बशते क्रक यह उप-सनयम ररटर्निंग असधकारी को एक ही पररिर में एक िे असधक
मतदान केंद्रों के सलए एक ही व्यसक्त को पीठािीन असधकारी सनयुक्त करने िे नहीं
रोकेगा।
(2) पीठािीन असधकारी द्वारा सनदेसशत क्रकए जाने पर एक मतदान असधकारी इन
सनयमों या इिके तहत क्रदए गए आदेशों के तहत पीठािीन असधकारी के मतदान
केंद्र िे अनुपसस्थत रहने पर उनके िभी या क्रकिी भी कायि को सनष्पाक्रदत करेगा।
पीठािीन असधकारी के कायि ऐिे मतदान असधकारी द्वारा सनष्पाक्रदत क्रकए जाएंगे
सजिे ररटर्निंग असधकारी द्वारा ऐिी क्रकिी भी अनुपसस्थसत के दौरान इन कायि
करने के सलए पहले िे असधकृत क्रकया गया हो
(3) मतदान केंद्र पर व्यिस्था बनाए रखना और यह देखना क्रक मतदान सनष्पक्ष
रूप िे हो, पीठािीन असधकारी का िामान्य कतिव्य होगा।
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(4) क्रकिी मतदान केंद्र पर मतदान असधकारी या असधकाररयों का यह िामान्य
कतिव्य होगा क्रक िह केंद्र के पीठािीन असधकारी को उिके कायों को पूरा करने में
िहायता करे।
अध्याय - IX
राजनीसतक दल
28. राजनीसतक दलों के सलए चुनाि सचनन का आरक्षण:
(1) सजला पंचायत के क्रकिी भी िाडि में चुनाि के प्रयोजन के सलए, चुनाि सचनन
(आरक्षण एिं आिंटन) आदेश, 1968 के तहत भारत के चुनाि आयोग द्वारा
राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त राजनीसतक दलों को केंद्र
शासित प्रदेश में मान्यता प्राप्त राजनीसतक दल माना जाता है और उन दलों के
द्वारा उतारे गए उम्मीदिारों को उनके दलों के सलए आरसक्षत चुनाि सचनन का
चयन कर िकेंगे और उन्हें ये आिंरटत क्रकया जाएंगे और उन्हें कोई अन्य चुनाि
सचन्ह नहीं समलेगा। हालांक्रक, राजनीसतक दलों के सलए चुनाि सचननों के आरक्षण
के इि सनयम में शासमल कोई भी बात, ग्राम पचायतों के चुनाि के उद्देश्य िे
लागू नहीं होगी।
अध्याय - X
उम्मीदिारों का नामांकन
29. नामांकन आक्रद के सलए तारीखें तय करना: जैिे ही सनयम 23 के तहत
असधिूचना जारी होती है, चुनाि आयोग, आसधकाररक राजपत्र में असधिूचना
द्वारा इन्हें तय करेगा: -
(क) नामांकन भरने की अंसतम सतसथ और िमय जो क्रक सनयम 23 के तहत उक्त
असधिूचना के प्रकाशन की तारीख के बाद िातिां क्रदन होगा;
(ख) नामांकन की जांच के सलए तारीख, िमय और स्थान जो नामांकन करने की
अंसतम सतसथ के तुरंत बाद का क्रदन होगा;
(ग) उम्मीदिारी िापि लेने की अंसतम सतसथ और िमय, जो नामांकन की जांच
की तारीख के बाद का दूिरा क्रदन होगा;
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(घ) अगर आिश्यकता पडती है तो िह सतसथ या सतसथयां और िमय जब मतदान
क्रकया जाएगा, ये सतसथयां या इिमें िे पहली सतसथ उम्मीदिारी िापि लेने की
आसखरी तारीख िे 14 क्रदन के बाद होगी; और
(ङ) िह तारीख सजििे पहले चुनाि िंपन्न करा सलया जाएगा।
स्पष्टीकरण:- खंड (क), (ख) और (ग) के प्रयोजन के सलए यक्रद तारीख या
अंसतम तारीख पर िाििजसनक अिकाश है, तो अगला क्रदन जब िाििजसनक
अिकाश नहीं है, उिे तारीख या अंसतम तारीख जैिी भी सस्थसत हो, माना जाएगा।
30. चुनाि की िाििजसनक िूचना:
(1) सनयम 29 के तहत एक असधिूचना जारी करने के सलए, ररटर्निंग असधकारी,
चुनाि आयोग के क्रकिी भी सनदेश के तहत होने िाले चुनाि के सलए प्रपत्र 4 में
उम्मीदिारों के नामांकन आमंसत्रत करने के सलए उि तरीके िे िाििजसनक िूचना
देगा जैिे िह तय करता है। इिके िाथ ही िह चुनाि और उि स्थान को सनर्दिष्ट
करेगा जहां नामांकन पत्र सितररत क्रकए जाने हैं और अनुमोक्रदत चुनाि सचननों की
एक िूची भी सनधािररत करेगा है सजन्हें उम्मीदिारों द्वारा चुना जा िकता है।
(2) उप-सनयम (1) के तहत िाििजसनक िूचना आसधकाररक राजपत्र में प्रकासशत
की जाएगी और उिकी प्रसतयां चुनाि आयोग के कायािलय और पंचायत कायािलय
और पंचायत क्षेत्र के भीतर एक या असधक सिसशष्ट स्थानों पर प्रदर्शित की जाएंगी।
स्पष्टीकरण:- उप-सनयम (I) के प्रयोजनों के सलए, चुनाि आयोग सनयम 28 के
तहत, आसधकाररक राजपत्र में असधिूचना द्वारा उन चुनाि सचननों का उल्लेख
करेगा जो क्रकिी िाडि के चुनाि में उम्मीदिारों के द्वारा चुने जा िकते हैं, िाथ ही
चुनाि सचनन की पिंद के सलए सनयम भी देगा।
31. चुनाि के सलए उम्मीदिार का नामांकन:- सिसनयमन और इन सनयमों के
प्रािधानों के तहत, क्रकिी भी व्यसक्त को क्रकिी िीट को भरने के सलए चुनाि में
उम्मीदिार के रूप में नासमत क्रकया जा िकता है, यक्रद िह उि िीट को भरने के
सलए योग्य है।
32. नामांकन पत्र की प्रस्तुसत और िैध नामांकन के सलए आिश्यकताएं:
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(1) सनयम 29 के खंड (क) के तहत तय सतसथ पर या उििे पहले, प्रत्येक
उम्मीदिार, या तो व्यसक्तगत रूप िे या अपने प्रस्तािक के द्वारा, िुबह ग्यारह बजे
िे दोपहर तीन बजे के बीच सनयम 30 के तहत जारी नोरटि में क्रदए सनर्दिष्ट स्थान
पर ररटर्निंग असधकारी को प्रपत्र-5 में पूरा क्रकया गया एक नामांकन पत्र देगा।
प्रपत्र में उि िाडि को स्पष्ट रूप िे सनर्दिष्ट क्रकया गया होगा जहां िे उम्मीदिार
चुनाि लडने का प्रस्ताि करता है और इि पर उम्मीदिार द्वारा नामांकन के सलए
िहमसत के रूप में स्ियं और प्रस्तािक के रूप में िाडि के एक सनिािचक के द्वारा
हस्ताक्षर क्रकए गए हों।
बशते क्रक कोई भी नामांकन पत्र उि क्रदन ररटर्निंग असधकारी को नहीं क्रदया जाएगा
जब िाििजसनक अिकाश हो।
(2) क्रकिी िाडि में, जहां कोई िीट मसहला के सलए आरसक्षत है, क्रकिी उम्मीदिार
को उि िीट को भरने के उद्देश्य िे चुने जाने के सलए तब तक योग्य नहीं माना
जाएगा जब तक क्रक नामांकन पत्र में उिके द्वारा यह घोर्णा न की गई हो क्रक िह
एक मसहला है।
(3) क्रकिी िाडि में जहां कोई िीट अनुिूसचत जनजासत के सलए आरसक्षत है, क्रकिी
उम्मीदिार को उि िीट को भरने के उद्देश्य िे चुने जाने के सलए तब तक योग्य
नहीं माना जाएगा जब तक क्रक उिके नामांकन पत्र में उि सिशेर् जनजासत को
सनर्दिष्ट करने की घोर्णा न हो, सजिका िह िदस्य है।
(4) कोई भी नामांकन पत्र जो सनयम 29 के खंड (क) के तहत तय अंसतम सतसथ
को दोपहर तीन बजे िे पहले प्राप्त नहीं होता है, खाररज कर क्रदया जाएगा।
(5) नामांकन पत्र प्रस्तुत करने पर, ररटर्निंग असधकारी खुद िंतुष्ट होगा क्रक
नामांकन पत्र में दजि उम्मीदिार और उिके प्रस्तािक के नाम और मतदाता िूची
िंख्या िही हैं जो मतदाता िूची में दजि हैं:
बशते क्रक मतदाता िूची या नामांकन पत्र में उसल्लसखत उम्मीदिार या उिके
प्रस्तािक या क्रकिी अन्य व्यसक्त के नाम के िंबंध में या क्रकिी स्थान के िंबंध में
कोई गलत नाम या गलत सििरण या सलसपकीय, तकनीकी या मुद्रण त्रुरट और
मतदाता िूची या नामांकन पत्र में ऐिे क्रकिी भी व्यसक्त की चुनािी िंख्या के िंबंध
में तकनीकी या मुद्रण त्रुरट ऐिी हो सजिे आम तौर पर िमझा जा िके, मतदाता
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िूची या नामांकन पत्र के पूणि िंचालन को प्रभासित नहीं करेगी। ररटर्निंग
असधकारी ऐिे क्रकिी भी गलत नाम या गलत सििरण या सलसपकीय, तकनीकी या
मुद्रण त्रुरट को ठीक करने की अनुमसत देगा और जहां आिश्यक होगा, िह सनदेश
देगा क्रक मतदाता िूची या नामांकन पत्र में ऐिे क्रकिी भी गलत नाम, गलत
सलसपकीय, तकनीकी सििरण या मुद्रण िंबंधी त्रुरट को नजरअंदाज कर क्रदया जाए।
(6) जहां उम्मीदिार क्रकिी अलग िाडि का मतादाता है, उि िाडि की मतदाता िूची
या उिके िंबंसधत भाग की एक प्रसत या ऐिी नामािली में िंबंसधत प्रसिसष्टयों की
एक प्रमासणत प्रसत ररटर्निंग असधकारी के िमक्ष जांच के सलए प्रस्तुत की जाएगी।
(7) इन सनयमों की कोई भी बात क्रकिी भी उम्मीदिार को एक िे असधक नामांकन
पत्र द्वारा नामांक्रकत होने िे नहीं रोकेगी:
बशते क्रक एक ही िाडि में चुनाि के सलए क्रकिी भी उम्मीदिार द्वारा या उिकी
ओर िे चार िे असधक नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं क्रकए जाएंगे या ररटर्निंग असधकारी
द्वारा स्िीकार नहीं क्रकए जाएंगे।
33. चुनाि सचनन:-
(1) क्रकिी पंचायत के चुनाि के प्रयोजन के सलए, लोक प्रसतसनसधत्ि असधसनयम,
1951 की धारा 29 ए और उिके तहत बनाए गए सनयमों और प्रक्रिया के तहत
भारत के चुनाि आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दलों को
आयोग द्वारा इिी रूप में मान्यता दी जाएगी। आयोग दलों को मान्यता देगा और
सनम्नसलसखत शतों के अधीन चुनाि सचनन अपनाए जाएंगे: -
(क) भारत के चुनाि आयोग िे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों और राज्य स्तरीय दलों
को आयोग द्वारा उिी नाम िे मान्यता दी जाएगी।
(ख) भारत के चुनाि आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय
दल केिल उन्हीं चुनाि सचननों का उपयोग करेंगे जो भारत के चुनाि आयोग द्वारा
उनके सलए आरसक्षत हैं, न क्रक क्रकिी अन्य सचनन का, और
(ग) इि प्रकार अनुमसत प्राप्त चुनाि सचन्हों की प्रसतकृसतयां भारत के चुनाि
आयोग द्वारा सनधािररत और मान्यता प्राप्त प्रसतकृसतयों िे सभन्न नहीं होंगी।
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(2) क्रकिी उम्मीदिार को क्रकिी राजनीसतक दल द्वारा घोसर्त क्रकया गया तभी
माना जाएगा जब उम्मीदिार ने पहले उिके द्वारा दासखल क्रकए गए नामांकन पत्र
में इि आशय की घोर्णा की हो और िो िंबंसधत पाटी द्वारा इिके सलए असधकृत
िभी लोगों द्वारा सिसधित िमर्थित हो।
(3) आयोग स्ितंत्र चुनाि सचननों को भी अपनाएगा जैिा क्रक लोकिभा और
सिधानिभाओं के चुनािों के िंबंध में भारत के चुनाि आयोग द्वारा क्रफलहाल
असधिूसचत क्रकया गया है।
(4) आयोग आसधकाररक राजपत्र में असधिूचना द्वारा उम्मीदिारों द्वारा चुने जा
िकने िाले सचननों और उनकी पिंद को तय करने िाले सनयमों को सनर्दिष्ट करेगा।
(5) क्रकिी भी चुनाि में यक्रद एक उम्मीदिार द्वारा या उिकी ओर िे एक िे असधक
नामांकन पत्र िौंपे जाते हैं, और पहले नामांकन पत्र में चुनाि सचनन के बारे में
घोर्णा की गई हो और सचननों के बारे में कोई अन्य घोर्णा नहीं की गई हो तो
उि पर ही सिचार क्रकया जाएगा भले ही िह नामांकन पत्र खाररज कर क्रदया गया
हो।
(6) नामांकन पत्र में चुनाि सचननों के िंबंध में घोर्णा को पूरा करने में सिफलता,
या पूरा करने में हुई त्रुरट को सनयम 36 के अथि के भीतर एक गंभीर प्रकृसत का नहीं
माना जाएगा।
34. जमा :-
(1) क्रकिी उम्मीदिार को क्रकिी िाडि िे चुनाि के सलए तब तक सिसधित नामांक्रकत
नहीं माना जाएगा जब तक क्रक िह दो हजार पांच िौ रुपये की धनरासश या जहां
उम्मीदिार अनुिूसचत जनजासत का िदस्य है, िहां एक हजार रुपये की धनरासश
जमा नहीं करता या जमा नहीं कराता है। यक्रद उम्मीदिार को डाले गए िैध मतों
की कुल िंख्या का कम िे कम छठा सहस्िा प्राप्त नहीं होता है तो जमानत जब्त कर
ली जाएगी। यक्रद जमा की गई धनरासश जब्त नहीं की गई है, तो पररणाम घोसर्त
होने के बाद रासश उम्मीदिार को िापि कर दी जाएगी:
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बशते क्रक जहां एक उम्मीदिार को एक ही िाडि में चुनाि के सलए एक िे असधक
नामांकन पत्र द्वारा नामांक्रकत क्रकया गया हो, इि उप-सनयम के तहत उििे एक
िे असधक जमा रासश की आिश्यकता नहीं होगी।
(2) उपरोक्त उप-सनयम (I) के तहत जमा की जाने िाली कोई भी धनरासश तब
तक जमा नहीं मानी जाएगी जब तक क्रक सनयम 32 के उप-सनयम (I) के तहत
नामांकन पत्र क्रदए जाने के िमय उम्मीदिार ने धनरासश न जमा कराई हो।
उम्मीदिार यह धनरासश ररटर्निंग असधकारी के पाि नकद रूप में जमा कराएगा
या उिे जमा कराने के सलए कहा जाएगा या क्रफर नामांकन पत्र के िाथ एक रिीद
िंलग्न की जाएगी सजिमें यह दशािया जाएगा क्रक उक्त धनरासश उिके द्वारा या
उिकी ओर िे राजकोर् में जमा कर दी गई है।
35. नामांकन की िूचना और उनकी जांच का िमय और स्थान:
ररटर्निंग असधकारी, सनयम 32 के तहत नामांकन पत्र समलने पर उिे िौंपने िाले
व्यसक्त को नामांकन की जांच के सलए सनधािररत सतसथ, िमय और स्थान की िूचना
देगा और नामांकन पत्र पर उिका िमांक दजि करेगा और उि पर तारीख बताते
हुए एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा सजिमें िह िमय और सजि िमय नामांकन
पत्र उिे िौंपा गया है, उिकी जानकारी होगी। उिके बाद सजतनी जल्दी हो िके,
िह अपने कायािलय में क्रकिी सिसशष्ट स्थान पर उिके द्वारा प्राप्त नामांकन की एक
िूचना सचपकाएगा सजिमें शासमल सििरण नामांकन पत्र में उम्मीदिार एिं
प्रस्तािक दोनों के प्रपत्र-6 में शासमल सििरण के िमान होंगे।
36. नामांकन की जांच:
(1) सनयम 29 के खंड (ख) के तहत नामांकन की जांच के सलए सनधािररत सतसथ
पर, उम्मीदिार, उनके चुनाि एजेंट, प्रत्येक उम्मीदिार का एक प्रस्तािक और
प्रत्येक उम्मीदिार द्वारा सलसखत रूप िे असधकृत एक अन्य व्यसक्त सनयत िमय
और स्थान पर उपसस्थत हो िकता है। इनके अलािा क्रकिी और को इिकी अनुमसत
नहीं होगी। ररटर्निंग असधकारी, उन्हें उम्मीदिारों के नामांकन पत्रों जो तय िमय
िीमा के अंदर सनयम 35 के उपसनयम 2 में क्रदए गए सनधािररत तरीके िे सितररत
क्रकए गए हैं, की जांच करने के सलए िभी उसचत िुसिधाएं देगा
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(2) उिके बाद ररटर्निंग असधकारी नामांकन पत्रों की जांच करेगा और क्रकिी भी
नामांकन पर की गई िभी आपसत्तयों पर सनणिय लेगा, और या तो ऐिी आपसत्त
पर या अपने स्ियं के कदम पर, ऐिी जांच के बाद, यक्रद कोई हो, जैिा िह आिश्यक
िमझे, सनम्नसलसखत में िे क्रकिी भी आधार पर क्रकिी भी नामांकन को अस्िीकार
कर िकता है, सजिमें शासमल हैं: -
(क) नामांकन की जांच के सलए सनधािररत सतसथ पर सिसनयमन या इन सनयमों के
तहत िीट भरने के उद्देश्य िे चुने जाने के सलए उम्मीदिार या तो योग्य नहीं है या
अयोग्य है:
(ख) इन सनयमों के सनयम 32 या 34 के क्रकिी भी प्रािधान का अनुपालन करने
में कोई सिफलता रही है
(ग) क्रक नामांकन पत्र पर उम्मीदिार या प्रस्तािक के हस्ताक्षर अिली नहीं हैं।
(4) यक्रद उम्मीदिार को क्रकिी अन्य नामांकन पत्र के माध्यम िे सिसधित नामांक्रकत
क्रकया गया है सजिके िंबंध में कोई असनयसमतता नहीं की गई है, तो उपरोक्त
उप-सनयम (2) के खंड (ख) या खंड (ग) में सनसहत क्रकिी भी बात को नामांकन
पत्र के िंबंध में क्रकिी भी असनयसमतता के आधार पर क्रकिी भी उम्मीदिार के
नामांकन को अस्िीकार करने के सलए असधकृत नहीं माना जाएगा।
(5) ररटर्निंग असधकारी ऐिे क्रकिी भी आधार पर क्रकिी भी नामांकन पत्र को
अस्िीकार नहीं करेगा जो गंभीर प्रकृसत का नहीं है।
(6) ररटर्निंग असधकारी सनयम 29 के खंड (ख) के तहत इि िंबंध में सनयुक्त सतसथ
पर जांच करेगा और कायिाही को स्थसगत करने की अनुमसत नहीं देगा, सििाय
ऐिी सस्थसत में जब ऐिी कायिाही दंगे या हहंिा या ऐिे कारणों िे रोकी जाए या
बासधत हो जो उिके सनयंत्रण िे परे हो:
बशते क्रक यक्रद कोई आपसत्त ररटर्निंग असधकारी द्वारा उठाई जाती है या क्रकिी अन्य
व्यसक्त द्वारा की जाती है, िंबंसधत उम्मीदिार को इिका खंडन करने के सलए अगले
क्रदन का िमय क्रदया जा िकता है, लेक्रकन ये तारीख जांच के सलए सनधािररत सतसथ
के अनुिार होगी, और ररटर्निंग असधकारी को सजि तारीख तक के सलए कायिाही
स्थसगत की गई थी उि पर अपना सनणिय दजि करना होगा।
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(7) ररटर्निंग असधकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर उिे स्िीकार करने या अस्िीकार
करने के अपने सनणिय की पुसष्ट करेगा और यक्रद नामांकन पत्र खाररज कर क्रदया
जाता है, तो ऐिी अस्िीकृसत के सलए अपने कारणों िे जुडा एक िंसक्षप्त सििरण
सलसखत रूप में दजि करेगा।
(8) इि सनयम के प्रयोजन के सलए क्रकिी िाडि में लागू मतदाता िूची में क्रकिी
प्रसिसष्ट की प्रमासणत प्रसत इि त्य का सनणाियक िा्य होगी क्रक उि प्रसिसष्ट में
सनर्दिष्ट व्यसक्त उि िाडि के सलए मतदाता है।
(9) िभी नामांकन पत्रों की जांच होने और उन्हें स्िीकार करने या अस्िीकार करने
के सनणिय दजि क्रकए जाने के तुरंत बाद, ररटर्निंग असधकारी प्रपत्र 7 में िैध रूप िे
नामांक्रकत उम्मीदिारों की एक िूची तैयार करेगा, यानी ऐिे उम्मीदिार सजनका
नामांकन िैध पाया गया है। इि िूची को अपने कायािलय के नोरटि बोडि पर
सचपका देगा। िूची अंग्रेजी और मलयालम/ मनल भार्ा में तैयार की जाएगी
और नाम अंग्रेजी िणिमाला िम में व्यिसस्थत क्रकए जाएंगे।
(10) ऐिे प्रत्येक उम्मीदिार का नाम प्रपत्र-7 में दशािया जाएगा, जैिा क्रक उिके
नामांकन पत्र में अंक्रकत है:
बशते क्रक यक्रद कोई उम्मीदिार मानता है क्रक उिका नाम उिके नामांकन पत्र में
गलत तरीके िे सलखा गया है या अन्यथा गलत तरीके िे क्रदखाया गया है या उि
नाम िे अलग है सजिके द्वारा िह लोकसप्रय रूप िे जाना जाता है, तो िह चुनाि
लडने िाले उम्मीदिार की िूची तैयार होने िे पहले क्रकिी भी िमय सलसखत रूप
िे अपना अनुरोध आगे दे िकता है। ररटर्निंग असधकारी को सलसखत रूप में उनके
नाम का उसचत रूप और ितिनी देनी होगी और ररटर्निंग असधकारी उि अनुरोध
की िास्तसिकता िे िंतुष्ट होने पर,चुनाि लडने िाले उम्मीदिारों की िूची में
आिश्यक िुधार या पररितिन करेगा और िूची में रूप और ितिनी को अपनाएगा।
37. उम्मीदिारी िापि लेना:
(1) कोई भी उम्मीदिार प्रपत्र 8 में सलसखत िूचना देकर अपनी उम्मीदिारी िापि
ले िकता है। ऐिी िूचना प्राप्त होने पर, ररटर्निंग असधकारी उि पर िह तारीख
और िमय अंक्रकत करेगा जब उिे िह प्राप्त हुई थी।
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(2) उप-सनयम (1) के तहत दी गई नामांकन िापि लेने की प्रत्येक िूचना पर
उम्मीदिार द्वारा हस्ताक्षर क्रकया जाएगा और सनयम 29 के खंड (ग) के तहत
सनधािररत क्रदन पर दोपहर तीन बजे िे पहले या तो ऐिे उम्मीदिार द्वारा व्यसक्तगत
रूप िे या उिके प्रस्तािक द्वारा, या चुनाि एजेंट द्वारा सजिे ऐिे उम्मीदिार द्वारा
सलसखत रूप में इि िंबंध में असधकृत क्रकया गया है ररटर्निंग असधकारी को िौंप
क्रदया जाएगा।
(3) क्रकिी भी व्यसक्त, सजिने उप-सनयम (1) के तहत अपनी उम्मीदिारी िापि
लेने का नोरटि क्रदया है, को ऐिे नोरटि को रद्द करने की अनुमसत नहीं दी जाएगी।
(4) ररटर्निंग असधकारी उप-सनयम (I) के तहत िापिी के नोरटि की िास्तसिकता
और इिे सितररत करने िाले व्यसक्त की पहचान िे िंतुष्ट होने पर, नोरटि को अपने
कायािलय के नोरटि बोडि पर सचपका देगा।
38. चुनाि लडने िाले उम्मीदिारों की िूची का प्रकाशन:
(1) इि अिसध सजिमें सनयम 37 के तहत उम्मीदिारी िापि ली जा िकती है,
की िमासप्त के तुरंत बाद, ररटर्निंग असधकारी चुनाि लडने िाले उम्मीदिारों की
एक िूची तैयार करेगा और प्रकासशत करेगा, अथाित िे उम्मीदिार जो िैध रूप िे
नामांक्रकत उम्मीदिारों की िूची में शासमल थे और सजन्होंने प्रपत्र िंख्या-9 में उक्त
अिसध के भीतर अपनी उम्मीदिारी िापि नहीं ली है।
(2) उक्त िूची में चुनाि लडने िाले उम्मीदिारों के नाम और पते शासमल होंगे
जैिा क्रक नामांकन पत्र में क्रदए गए हैं। िूची में ऐिे उम्मीदिारों को क्रदए गए चुनाि
सचन्ह का भी उल्लेख होगा।
(3) ररटर्निंग असधकारी चुनाि लडने िाले उम्मीदिारों द्वारा उनके नामांकन पत्रों
में व्यक्त क्रकए गए सचननों की पिंद पर सिचार करेगा जो क्रक चुनाि आयोग द्वारा
इि िंबंध में जारी क्रकए गए क्रकिी भी िामान्य या सिशेर् सनदेशों के अधीन होंगे।
(क) प्रत्येक चुनाि लडने िाले उम्मीदिार को उिकी पिंद के अनुरूप, जहां तक
िंभि हो, एक अलग सचनन आिंरटत करें: और
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(ख) यक्रद चुनाि लडने िाले उम्मीदिारों में िे एक िे असधक ने एक ही सचनन के
सलए अपनी प्राथसमकता बताई है, तो लॉटरी द्वारा सनणिय लें क्रक ऐिे उम्मीदिारों
में िे क्रकिको चुनाि सचनन आिंरटत क्रकया जाएगा।
(4) ररटर्निंग असधकारी द्वारा क्रकिी उम्मीदिार को क्रकिी भी सचनन का आिंटन
अंसतम होगा, सििाय इिके क्रक यह चुनाि आयोग द्वारा इि िंबंध में जारी क्रकए
गए क्रकिी भी सनदेश के िाथ अिंगत है, उि सस्थसत में चुनाि आयोग आिंटन को
उि तरीके िे िंशोसधत कर िकता है जैिा िह उपयुक्त मानता है।
(5) प्रत्येक उम्मीदिार या उिका चुनाि एजेंट को तुरंत उम्मीदिार को आिंरटत
चुनाि सचनन के बारे में िूसचत क्रकया जाएगा और ररटर्निंग असधकारी द्वारा उिका
एक नमूना प्रदान क्रकया जाएगा।
(6) प्रत्येक उम्मीदिार को आिंरटत चुनाि सचनन को दशािते हुए चुनाि लडने िाले
उम्मीदिारों की िूची की एक प्रसत चुनाि आयोग और पंचायत चुनाि सनदेशक को
भेजी जाएगी।
39. सनर्ििरोध सनिािचन में पररणाम की घोर्णा:
(1) यक्रद चुनाि लडने िाले उम्मीदिारों की िंख्या एक है, तो ररटर्निंग असधकारी
तुरंत प्रपत्र-21 बी या 21-िी, जो भी लागू हो, में ऐिे उम्मीदिार को उि िीट को
भरने के सलए सिसधित सनिािसचत होने की घोर्णा करेगा और घोर्णा की
हस्ताक्षररत प्रसतयां चुनाि आयोग और पंचायत चुनाि सनदेशक को भेज देगा।
(2) यक्रद चुनाि लडने के सलए कोई उम्मीदिार नहीं है, तो आयोग आसधकाररक
राजपत्र में असधिूचना द्वारा, उि िीट को भरने के सलए क्रकिी व्यसक्त को चुनने के
सलए िाडि को कहेगा:
बशते क्रक जहां िाडि को इि सनयम के तहत पहले ही बुलाया जा चुका है, िह ररसक्त
को भरने के सलए क्रकिी व्यसक्त का चुनाि करने में सिफल रहा है, चुनाि आयोग
उि िाडि को तब तक बुलाने के सलए बाध्य नहीं होगा जब तक क्रक िह िंतुष्ट न हो
जाए क्रक यक्रद दोबारा बुलाया गया, तो िाडि की ओर िे चुनाि में ऐिी सिफलता
नहीं होगी ।
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बशते क्रक जहां िाडि इि सनयम के तहत पद को भरने के सलए एक व्यसक्त को चुनने
में सिफल रहने की बात बता चुका है, तो चुनाि आयोग तब तक िाडि िे इि
िंबंध में कहने के सलए बाध्य नहीं होगा जब तक िह ऐिा क्रफर िे कहने के सलए
िंतुष्ट न हो। ऐिी सस्थसत में िाडि की तरफ िे कोई सिफलता नहीं मानी जाएगी।
अध्याय XI
उम्मीदिार और उनके एजेंट
40. चुनाि एजेंट की सनयुसक्त एिं कायि:-
(1) चुनाि में कोई उम्मीदिार प्रपत्र-10 में क्रकिी एक व्यसक्त को अपना चुनाि
एजेंट सनयुक्त कर िकता है और ऐिी सनयुसक्त की िूचना ररटर्निंग असधकारी को
दो प्रसतयों में भेजी जाएगी, जो सनयुसक्त के अनुमोदन के प्रतीक स्िरूप उि पर
अपनी मुहर और हस्ताक्षर करने के बाद उिकी एक प्रसत चुनाि एजेंट को लौटा
देगा।
(2) कोई भी व्यसक्त जो पंचायत का िदस्य होने के सलए सिसनयमन के तहत कुछ
िमय के सलए अयोग्य है, जब तक उिकी अयोग्यता कायम है, उप-सनयम (1) के
तहत चुनाि एजेंट के रूप में सनयुक्त होने के सलए भी अयोग्य होगा।
(3) चुनाि एजेंट की सनयुसक्त प्रपत्र 11 के माध्यम िे सनरस्त की जाएगी। इि तरह
के सनरस्तीकरण पर उम्मीदिार द्वारा हस्ताक्षर क्रकए जाएंगे और यह ररटर्निंग
असधकारी के पाि दजि होने की तारीख िे लागू होगा।
(4) ऐिे सनरस्तीकरण या चुनाि एजेंट की मृत्यु की सस्थसत में, उम्मीदिार, चुनाि
का पररणाम घोसर्त होने िे पहले, क्रकिी भी िमय, उप- सनयम (1) में सनर्दिष्ट
तरीके िे क्रकिी अन्य व्यसक्त को अपना चुनाि एजेंट सनयुक्त कर िकता है।
(5) एक चुनाि एजेंट चुनाि के िंबंध में ऐिे कायि कर िकता है जो इन सनयमों
द्वारा एक चुनाि एजेंट द्वारा क्रकए जाने के सलए असधकृत हैं।
41. मतदान एजेंट की सनयुसक्त एिं सनरस्तीकरण:
(1) एक चुनाि लडने िाला उम्मीदिार या उिका चुनाि एजेंट, प्रत्येक मतदान
केंद्र पर उम्मीदिार की ओर िे मतदान एजेंट की अनुपसस्थसत में, मतदान एजेंट
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के रूप में कायि करने के सलए एक मतदान एजेंट और एक राहत एजेंट सनयुक्त कर
िकता है।
(2) ऐिी प्रत्येक सनयुसक्त प्रपत्र-12 में की जाएगी और मतदान केंद्र पर प्रस्तुत करने
के सलए मतदान एजेंट को िौंप दी जाएगी।
(3) क्रकिी भी मतदान एजेंट को क्रकिी भी मतदान केंद्र में तब तक प्रिेश नहीं
क्रदया जाएगा जब तक क्रक उिने उिमें सनसहत घोर्णा को सिसधित पूरा करने और
पीठािीन असधकारी के िमक्ष हस्ताक्षर करने के बाद उपसनयम (2) के तहत अपनी
सनयुसक्त का दस्तािेज पीठािीन असधकारी को नहीं िौंप क्रदया हो।
(4) पोहलंग एजेंट की सनयुसक्त उम्मीदिार या उिके चुनाि एजेंट द्वारा हस्ताक्षर
पर ही सनरस्त होगी और ऐिा प्रपत्र-13 में क्रकया जाएगा। यह उि िमय और
तारीख िे लागू होगा जब इिे पीठािीन असधकारी के पाि दजि कराया जाएगा।
(5) ऐिे क्रकिी सनरस्तीकरण या मतदान एजेंट की मृत्यु की सस्थसत में, उम्मीदिार
या उिका चुनाि एजेंट, मतदान बंद होने िे पहले क्रकिी भी िमय, उप-सनयम
(2) में सनर्दिष्ट तरीके िे नई सनयुसक्त कर िकता है।
42. मतगणना एजेंटों की सनयुसक्त:-
(1) एक चुनाि लडने िाला उम्मीदिार या उिका चुनाि एजेंट एक या एक िे
असधक व्यसक्तयों को सनयुक्त कर िकता है, लेक्रकन यह िंख्या ररटर्निंग असधकारी
द्वारा तय िंख्या िे ज्यादा नहीं हो िकती, ताक्रक िोटों की सगनती के िमय िह
अपने मतगणना एजेंट या एजेंटों के रूप में उपसस्थत रहे। जब ऐिी कोई सनयुसक्त
होगी तो उि सनयुसक्त की िूचना दो प्रसतयों में प्रपत्र-14 में दी जाएगी, सजिकी
एक प्रसत ररटर्निंग असधकारी को भेजी जाएगी, जबक्रक दूिरी प्रसत िोटों की सगनती
के सलए तय िमय िे एक घंटा पहले ररटर्निंग असधकारी के िमक्ष प्रस्तुत करने के
सलए गणना एजेंट को िौंपी जाएगी।
(2) क्रकिी भी मतगणना एजेंट को मतगणना के सलए सनधािररत स्थान पर तब तक
प्रिेश नहीं क्रदया जाएगा जब तक क्रक उिने उपसनयम (1) के तहत सनयुसक्त आदेश
की दूिरी प्रसत ररटर्निंग असधकारी को उिमें सनसहत घोर्णा को सिसधित पूरा
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करने और हस्ताक्षर करके नहीं िौंपी है और ररटर्निंग असधकारी िे मतगणना के
सलए सनधािररत स्थान में प्रिेश के सलए एक असधकार प्राप्त नहीं क्रकया है।
(3) मतगणना एजेंट की सनयुसक्त को सनरस्त करने का आिेदन प्रपत्र-15 में होगा
और ररटर्निंग असधकारी के पाि जमा क्रकया जाएगा। ऐिे क्रकिी भी सनरस्तीकरण
पर उम्मीदिार या उिके चुनाि एजेंट द्वारा हस्ताक्षर क्रकए जाएंगे और यह
ररटर्निंग असधकारी के पाि दजि होने की तारीख िे लागू होगा। ऐिे सनरस्तीकरण
की सस्थसत में, या मतगणना िमाप्त होने िे पहले मतगणना एजेंट की मृत्यु हो जाने
पर, उम्मीदिार या उिका चुनाि एजेंट इि सनयम के अनुिार नई सनयुसक्त कर
िकता है।
43. मतदान एजेंट एिं मतगणना एजेंटों के कायि:
(1) एक मतदान एजेंट मतदान के िंबंध में ऐिे कायि कर िकता है जो इन सनयमों
के तहत एक मतदान एजेंट द्वारा सनष्पाक्रदत करने के सलए असधकृत हैं।
(2) एक मतगणना एजेंट िोटों की सगनती के िंबंध में ऐिे कायि कर िकता है जो
इन सनयमों के तहत एक मतगणना एजेंट द्वारा क्रकए जाने के सलए असधकृत हैं।
44. चुनाि लडने िाले उम्मीदिार या उिके चुनाि एजेंट की मतदान केंद्रों पर
उपसस्थसत और उिके द्वारा मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट के कायों को करना
(1) प्रत्येक चुनाि में जहां मतदान होता है, ऐिे चुनाि लडने िाले प्रत्येक
उम्मीदिार और उिके चुनाि एजेंट को क्रकिी भी मतदान केंद्र पर उपसस्थत होने
का असधकार होगा।
(2) चुनाि लड रहा कोई उम्मीदिार या उिका चुनाि एजेंट कोई ऐिा कायि कर
िकता है सजिे करने के सलए ऐिे चुनाि लड रहे उम्मीदिार का कोई भी मतदान
एजेंट या मतगणना एजेंट, यक्रद सनयुक्त क्रकया गया हो, सनयमों के तहत असधकृत
होता है या इन सनयमों के तहत ऐिे काम कर िकता है या चुनाि लड रहे
उम्मीदिार के क्रकिी भी मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट को ऐिा कोई कायि
करने में िहायता कर िकता है।
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45. मतदान या मतगणना एजेंट की अनुपसस्थसत:
जहां कोई काम इन सनयमों के तहत या उिके तहत मतदान या मतगणना एजेंटों
की उपसस्थसत में क्रकए जाने की जरूरत है या कोई असधकृत है, तो यक्रद कायि
सिसधित हो गया हो तो इि प्रयोजन के सलए उि िमय और स्थान पर क्रकिी भी
एजेंट या एजेंटों की अनुपसस्थसत में क्रकया गया कायि अमान्य नहीं होगा।
अध्याय XII
चुनाि की प्रक्रिया
46. मतदान िे पहले उम्मीदिार की मृत्यु:
यक्रद कोई उम्मीदिार क्रकिी मान्यता प्राप्त राजनीसतक दल द्वारा खडा क्रकया गया
हो:-
(क) नामांकन करने की अंसतम सतसथ को पूिािनन 11.00 बजे के बाद क्रकिी भी
िमय मृत्यु हो जाती है और उिका नामांकन इि आदेश के सनयम 36 के तहत जांच
में िैध पाया जाता है;
(ख) सजिका नामांकन सनयम 36 के तहत जांच में िैध पाया गया है और सजिने
सनयम 37 के तहत अपनी उम्मीदिारी िापि नहीं ली है, उिकी मृत्यु हो जाती है,
क्रकिी भी सस्थसत में, उिकी मृत्यु की ररपोटि सनयम 38 के तहत चुनाि लडने िाले
उम्मीदिारों की िूची के प्रकाशन िे पहले क्रकिी भी िमय प्राप्त होती है; या
(ग) एक चुनाि लड रहे उम्मीदिार के रूप में मर जाता है और मतदान शुरू होने
िे पहले उिकी मृत्यु की ररपोटि प्राप्त होती है, तो ररटर्निंग असधकारी उम्मीदिार
की मृत्यु की िास्तसिकता के बारे में िंतुष्ट होने पर, आदेश के द्वारा, मतदान को
रद्द कर देगा और आयोग एिं पंचायत चुनाि सनदेशक इिकी िूचना देगा और
चुनाि के िंदभि में िभी तरह की कायिाही नए सिरे िे शुरू की जाएंगी सजि तरह
नए चुनाि के सलए होती हैं:
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बशते क्रक मृत उम्मीदिार के नामांकन िसहत िभी नामांकनों की जांच के अलािा
खंड (क) में सनर्दिष्ट मामले में मतदान रद्द करने का कोई आदेश नहीं क्रदया जाना
चासहए:
बशते क्रक उि व्यसक्त के मामले में कोई और नामांकन आिश्यक नहीं होगा जो
मतदान रद्द होने के िमय चुनाि लडने िाला उम्मीदिार था:
बशते क्रक कोई भी व्यसक्त सजिने मतदान रद्द होने िे पहले सनयम 37 के उप-सनयम
(I) के तहत अपनी उम्मीदिारी िापि लेने की िूचना दी हो, िह ऐिे रद्द आदेश
के बाद चुनाि के सलए उम्मीदिार के रूप में नामांक्रकत होने के सलए अयोग्य नहीं
होगा।
47. चुनाि लडने की प्रक्रिया:
(1) यक्रद चुनाि लडने िाले उम्मीदिारों की िंख्या भरी जाने िाली िीटों की िंख्या
िे असधक है, तो मतदान कराया जाएगा,
(2) यक्रद मतदान आिश्यक हो जाता है, तो ररटर्निंग असधकारी प्रत्येक उम्मीदिार
या उिके चुनाि एजेंट को आपूर्ति करेगा: -
(क) चुनाि लडने िाले उम्मीदिारों की िूची की एक प्रसत; और
(बी) उन्हें आिंरटत सचनन का नमूना,
48. अनुिूसचत जनजासत और मसहला िदस्यों की उनके सलए आरसक्षत नहीं की
गई िीटें रखने की पात्रता:
िंदेह िे बचने के सलए यह घोसर्त क्रकया जाता है क्रक अनुिूसचत जनजासत का कोई
िदस्य या कोई मसहला ऐिी िीटों पर चुनाि लडने के सलए अयोग्य नहीं होगी जो
उन जासतयों या जनजासतयों या मसहलाओं के सलए आरसक्षत नहीं है, यक्रद िह
सिसनयमन और इन सनयमों के तहत ऐिी िीटों के सलए योग्य है।
49. मतदान के सलए सनधािररत घंटों का प्रकाशन: आयोग मतदान के सलए घंटों
का सनधािरण करेगा और इि प्रकार तय क्रकए गए घंटों को आसधकाररक राजपत्र में
असधिूचना द्वारा प्रकासशत क्रकया जाएगा:
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बशते क्रक क्रकिी िाडि में चुनाि में मतदान के सलए क्रकिी एक क्रदन आिंरटत कुल
अिसध आठ घंटे िे कम नहीं होगी।
50. व्यसक्तगत रूप िे मतदान करना:
िभी मतदाता मतदान केंद्र पर व्यसक्तगत रूप िे मतदान करेंगे, और कोई िोट
प्रसतसनसध द्वारा प्राप्त नहीं क्रकया जाएगा।
51. आपात सस्थसत में मतदान का स्थगन:
(1) यक्रद क्रकिी चुनाि में, क्रकिी दंगे या खुली हहंिा के चलते क्रकिी मतदान केंद्र
पर कायिाही बासधत होती है या रुक जाती है, या यक्रद क्रकिी चुनाि में क्रकिी
प्राकृसतक आपदा के कारण या क्रकिी अन्य पयािप्त कारण िे क्रकिी मतदान केंद्र पर
मतदान करना िंभि नहीं है, ऐिे मतदान केंद्र का पीठािीन असधकारी बाद में
असधिूसचत होने िाली तारीख तक मतदान स्थसगत करने की घोर्णा करेगा, और
जहां क्रकिी पीठािीन असधकारी द्वारा मतदान स्थसगत क्रकया जाता है, तो िह तुरंत
ररटर्निंग असधकारी को िूसचत करेगा,
(2) जब भी, उप-सनयम (1) के तहत मतदान स्थसगत क्रकया जाता है, तो ररटर्निंग
असधकारी तुरंत पंचायत चुनाि सनदेशक और चुनाि आयोग को पररसस्थसतयों की
ररपोटि करेगा और चुनाि आयोग की पूिि मंजूरी के िाथ, एक नोरटि प्रकासशत
करेगा। इिमें िह क्रदन सनर्दिष्ट क्रकया जाएगा, सजि क्रदन मतदान उि चरण िे
क्रफर िे शुरू होगा सजि पर स्थगन िे ठीक पहले छोडा गया था और उि मतदान
केंद्र को तय करेगा सजि पर और सजि घंटे के दौरान मतदान होगा, और ऐिे चुनाि
में डाले गए िोटों की सगनती नहीं की जाएगी जब तक स्थसगत मतदान पूरा नहीं
हो जाता।
(3) उपरोक्त प्रत्येक ऐिे मामले में, ररटर्निंग असधकारी उप सनयम (2) के तहत
सनधािररत मतदान की तारीख, स्थान और घंटों की िूचना देगा, सजि तरह िे
चुनाि आयोग द्वारा सनदेसशत क्रकया जा िकता है।
52. मतदान स्थगन की प्रक्रिया:
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(1) यक्रद इि सनयम के सनयम 51 के तहत क्रकिी मतदान केंद्र पर मतदान स्थसगत
कर क्रदया जाता है, तो जहां तक िंभि हो सनयम 49 के प्रािधान लागू होंगे, जैिे
क्रक सनयम 49 के तहत सनधािररत िमय पर मतदान बंद कर क्रदया गया था।
(2) जब सनयम 51 के उप-सनयम (2) के तहत एक स्थसगत मतदान क्रफर िे शुरू
क्रकया जाता है, तो जो मतदाता पहले ही स्थसगत मतदान में मतदान कर चुके हैं,
उन्हें दोबारा मतदान करने की अनुमसत नहीं दी जाएगी।
(3) ररटर्निंग असधकारी उि मतदान केंद्र के पीठािीन असधकारी को, जहां ऐिा
स्थसगत मतदान होता है, िीलबंद पैकेट उपलब्ध कराएगा सजिमें मतदाता िूची
की सचसननत प्रसत और एक नई मतपेटी होगी।
(4) पीठािीन असधकारी उपसस्थत मतदान एजेंटों की उपसस्थसत में िीलबंद पैकेट
खोलेगा और उन मतदाताओं के नाम अंक्रकत करने के सलए मतदाता िूची की
सचसननत प्रसत का उपयोग करेगा, सजन्हें स्थसगत मतदान में मतपत्र जारी क्रकए गए
हैं, लेक्रकन उिमें कोई िमांक ररकॉडि नहीं क्रकया गया हो।
(5) सनयम 51 के प्रािधान स्थसगत मतदान के िंचालन के िंबंध में िैिे ही लागू
होंगे जैिे िे स्थसगत होने िे पहले मतदान के िंबंध में लागू होते हैं।
53. बूथ कैप्चटरंग के आधार पर मतदान स्थसगत करना या चुनाि रद्द करना
(1) यक्रद क्रकिी चुनाि में:-
(क) मतदान केंद्र पर बूथ कैप्चटरंग इि तरह िे की गई हो क्रक उि मतदान केंद्र
पर मतदान का पररणाम प्राप्त नहीं क्रकया जा िकता है; या
(ख) िोटों की सगनती के सलए क्रकिी भी स्थान पर बूथ कैप्चटरंग इि तरह िे की
जाती है क्रक सगनती का पररणाम िुसनसित नहीं क्रकया जा िकता है; ररटर्निंग
असधकारी तुरंत मामले की ररपोटि चुनाि आयोग को देगा।
(2) आयोग, उप-सनयम (1) के तहत ररटर्निंग असधकारी िे एक ररपोटि प्राप्त होने
पर और िभी तात्कासलक पररसस्थसतयों को ध्यान में रखने के बाद-
(क) घोसर्त करेगा है क्रक उि मतदान केंद्र पर मतदान शून्य हो गया है, उि
मतदान केंद्र पर नए सिरे िे मतदान करने के सलए एक क्रदन और घंटे तय करेगा है
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और इि तरह िे तय सतसथ और घंटों को उि तरीके िे असधिूसचत करेगा जो िह
उसचत िमझे, या
(ख) यक्रद िंतुष्ट है क्रक बूथ कैप्चटरंग में शासमल मतदान केंद्रों की बडी िंख्या को
देखते हुए, चुनाि के पररणाम प्रभासित होने की िंभािना है, या बूथ कैप्चटरंग ने
िोटों की सगनती को इि तरह िे प्रभासित क्रकया है क्रक चुनाि पररणाम को
प्रभासित क्रकया जा िकता है, तो िह उि िाडि में चुनाि रद्द कर देगा।
स्पष्टीकरण:- इि सनयम के प्रयोजन के सलए, "बूथ कैप्चटरंग" में अन्य बातों के
अलािा, सनम्नसलसखत िभी या कोई भी गसतसिसधयां शासमल हैं, अथाित्:-
(i) क्रकिी भी व्यसक्त या व्यसक्तयों द्वारा मतदान के सलए सनधािररत मतदान केंद्र को
िीज करना, मतदान असधकाररयों को मतपत्रों को िरेंडर कराना और कोई अन्य
कायि करना जो चुनािों के व्यिसस्थत िंचालन को प्रभासित करता है;
(ii) क्रकिी व्यसक्त या व्यसक्तयों द्वारा मतदान के सलए सनधािररत मतदान केंद्र पर
कब्जा करना और केिल अपने या अपने िमथिकों को िोट देने के असधकार का
प्रयोग करने की अनुमसत देना और दूिरों को मतदान करने िे रोकना;
(iii) क्रकिी मतदाता को धमकाना और उिे िोट डालने के सलए सनधािररत मतदान
केंद्र पर जाने िे रोकना;
(iv) क्रकिी भी व्यसक्त या व्यसक्तयों द्वारा िोटों की सगनती के सलए क्रकिी स्थान पर
कब्जा करना, मतगणना असधकाररयों िे मतपत्र िापि कराना और ऐिा कुछ भी
करना जो िोटों की व्यिसस्थत सगनती को प्रभासित करता हो;
(v) िरकार की िेिा में क्रकिी भी व्यसक्त द्वारा उपरोक्त िभी या क्रकिी गसतसिसध
को करना या क्रकिी उम्मीदिार के चुनाि की िंभािनाओं को बढाने में ऐिी क्रकिी
गसतसिसध में िहायता करना या समलीभगत में शासमल होना।
54. मतपेरटयों आक्रद के नष्ट होने आक्रद की सस्थसत में क्रफर िे मतदान;
(1) यक्रद क्रकिी चुनाि में:-
(क) क्रकिी मतदान केंद्र पर इस्तेमाल की गई क्रकिी भी मतपेटी को गैरकानूनी
तरीके िे पीठािीन असधकारी या ररटर्निंग असधकारी की कब्जे िे बाहर ले जाया
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जाता है, या गलती िे या जानबूझकर नष्ट कर क्रदया जाता है या खो क्रदया जाता
है या इि हद तक क्षसतग्रस्त या छेडछाड की जाती है क्रक उि मतदान केंद्र पर
मतदान का पररणाम िुसनसित नहीं क्रकया जा िकता; या
(ख) प्रक्रिया में कोई भी ऐिी त्रुरट या मतदान केंद्र पर की गई असनयसमतता
सजििे मतदान प्रभासित होने की िंभािना हो, ररटर्निंग असधकारी तुरंत मामले
की ररपोटि चुनाि आयोग को देगा।
(2) उिके बाद चुनाि आयोग, िभी तात्कासलक पररसस्थसतयों को ध्यान में रखते
हुए, या तो:-
(क) उि मतदान केंद्र पर मतदान को शून्य घोसर्त कर देगा; उि मतदान केंद्र पर
नए सिरे िे मतदान करने के सलए एक क्रदन और घंटे सनधािररत करेगा और सनधािररत
क्रदन और तय क्रकए गए घंटों को उि तरीके िे असधिूसचत करे जो िह उसचत
िमझता है; या
(ख) यक्रद िंतुष्ट है क्रक उि मतदान केंद्र पर क्रफर िे मतदान का पररणाम क्रकिी
भी तरह िे उि िाडि के चुनाि के पररणाम को प्रभासित नहीं करेगा या प्रक्रिया में
त्रुरट या असनयसमतता महत्िपूणि नहीं है, तो ररटर्निंग असधकारी को ऐिे सनदेश
जारी करे जैिा िह चुनाि के आगे िंचालन और िमापन के सलए उसचत िमझता
हो।
(3) सिसनयमन के प्रािधान और उिके तहत बनाए गए ये सनयम हर नए मतदान
पर उिी तरह लागू होंगे जैिे िे मूल मतदान पर लागू होते हैं।
55. मतपेरटयों का सडजाइन:-
प्रत्येक मतपेटी ऐिे सडजाइन की होगी जो चुनाि आयोग द्वारा अनुमोक्रदत हो।
56. मतपत्रों का प्रारूप:-
(1) प्रत्येक मतपत्र के िाथ एक काउंटरफॉइल यानी दूिरी प्रसत जुडी होगी, और
उक्त मतपत्र और काउंटरफॉइल एक प्रारूप में होंगे और उिमें सििरण मलयालम/
महाल और अंग्रेजी भार्ा में या चुनाि आयोग द्वारा सनदेसशत भार्ा में होगा।
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(2) मतपत्र पर उम्मीदिारों के नाम उिी िम में व्यिसस्थत क्रकए जाएंगे सजि िम
में िे चुनाि लडने िाले उम्मीदिारों की िूची में हैं।
(3) यक्रद दो या दो िे असधक उम्मीदिारों का नाम एक ही है, तो उन्हें उनके
व्यििाय या सनिाि के अलािा या क्रकिी अन्य तरीके िे अलग क्रकया जाएगा।
57. मतदान केंद्रों पर व्यिस्थाएं:-
(1) प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहर सनम्नसलसखत बातें प्रमुखता िे प्रदर्शित की
जाएंगी-
(क) उि मतदान क्षेत्र को सनर्दिष्ट करने िाला एक नोरटि सजिके मतदाता मतदान
केंद्र पर मतदान करने के हकदार हैं और जब मतदान क्षेत्र में एक िे असधक मतदान
केंद्र हैं, तो इि प्रकार योग्य मतदाताओं का सििरण, और
(ख) चुनाि लडने िाले उम्मीदिारों की िूची की एक प्रसत।
(2) प्रत्येक मतदान केंद्र पर, एक या असधक मतदान कक्ष स्थासपत क्रकए जाएंगे
सजनमें मतदाता सनगरानी के बीच अपने िोट ररकॉडि कर िकते हैं।
(3) ररटर्निंग असधकारी प्रत्येक मतदान केंद्र पर पयािप्त िंख्या में मतपेरटयां, मतदाता
िूची के िंबंसधत भाग की प्रसतयां, मतपत्र, मतपत्रों पर सिसशष्ट सचनन लगाने के
सलए उपकरण और मतपत्र और ऐिी अन्य िामसग्रयों पर सनशान लगाने के उद्देश्य
िे मतदाताओं के सलए आिश्यक िस्तुएं उपलब्ध कराएगा, जो मतदान के
िंचालन के सलए आिश्यक हैं।
58. मतदान केंद्र में प्रिेश:
पीठािीन असधकारी मतदान केंद्र के अंदर क्रकिी भी िमय प्रिेश क्रकए जाने िाले
मतदाताओं की िंख्या को सिसनयसमत करेगा और इनके अलािा िभी व्यसक्तयों को
बाहर कर देगा -
(क) मतदान असधकारी;
(ख) चुनाि के िंबंध में ड्यूटी पर मौजूद लोक िेिक;
(ग) चुनाि आयोग द्वारा असधकृत व्यसक्त;
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(घ) उम्मीदिार, उनके चुनाि एजेंट और प्रत्येक उम्मीदिार का एक मतदान
एजेंट;
(ङ) एक मतदाता के िाथ गोद में एक बच्चा;
(च) क्रकिी अंधे या ऐिे अशक्त मतदाता के िाथ जाने िाला एक व्यसक्त जो
िहायता के सबना चल-क्रफर नहीं िकता, और
(छ) पीठािीन असधकारी के ररटर्निंग असधकारी जैिे अन्य व्यसक्त सजन्हें चुनाि के
प्रयोजन के सलए सनयोसजत क्रकया जा िकता है।
59. मसहला मतदाताओं के सलए िुसिधाएं:-
(1) जहां एक मतदान केंद्र पुरुर् और मसहला दोनों मतदाताओं के सलए है, पीठािीन
असधकारी यह सनदेश दे िकता है क्रक उन्हें अलग-अलग बैचों में िैकसल्पक रूप िे
मतदान केंद्र में प्रिेश क्रदया जाएगा।
(2) ररटर्निंग असधकारी या पीठािीन असधकारी मसहला मतदाताओं की िहायता
के सलए और सिशेर् रूप िे मसहला मतदाताओं के िंबंध में मतदान कराने में
पीठािीन असधकारी की िहायता और सिशेर् रूप िे यक्रद आिश्यक हो तो क्रकिी
भी मसहला सनिािचक को खोजने में िहायता करने के सलए क्रकिी भी मतदान केंद्र
पर िहायक के रूप में िेिा करने के उद्देश्य िे एक मसहला को सनयुक्त कर िकता
है। ।
60. मतदाताओं की पहचान:-
(1) पीठािीन असधकारी मतदान केंद्र पर ऐिे लोगों को सनयुक्त कर िकता है सजन्हें
िह मतदाताओं की पहचान में मदद करने या मतदान कराने में उनकी िहायता
करने के सलए उसचत िमझे।
(2) जैिे ही प्रत्येक मतदाता मतदान केंद्र में प्रिेश करता है, पीठािीन असधकारी
या उिके द्वारा इि िंबंध में असधकृत मतदान असधकारी मतदाता िूची में िंबंसधत
प्रसिसष्ट के िाथ सनिािचक के नाम और अन्य सििरणों की जांच करेगा और क्रफर
िम िंख्या, नाम और मतदाता के अन्य सििरण पुकारेगा।
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(3) एक िाडि में जहां मतदान केंद्र सस्थत है, सजिके मतदाताओं को मतदाता
पंजीकरण सनयम, 1960 के प्रािधानों के तहत पहचान पत्र प्रदान क्रकए गए हैं,
मतदाताओं को मतदान असधकारी के द्वारा इि िंबंध में असधकृत पीठािीन
असधकारी के िमक्ष अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(4) मतपत्र प्राप्त करने के क्रकिी व्यसक्त के असधकार का सनणिय करने में, पीठािीन
असधकारी या मतदान असधकारी, जैिा भी मामला हो, मतदाता िूची में क्रकिी
प्रसिसष्ट में उि सस्थसत में केिल सलसपकीय या मुद्रण िंबंधी त्रुरटयों को नजरअंदाज
कर देगा यक्रद िह इि बात िे िंतुष्ट है क्रक िह व्यसक्त उि मतदाता के िमान है
सजििे प्रसिसष्ट िंबंसधत है।
61. मतदान के सलए मतपेरटयों की तैयारी :-
(1) जहां मतपेटी को िुरसक्षत करने के सलए पेपर िील का उपयोग क्रकया जाता है,
िहां पीठािीन असधकारी पेपर िील पर अपना हस्ताक्षर करेगा और उि पर
उपसस्थत ऐिे मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा जो इिे लगाने के इच्छुक हों।
(2) इिके बाद पीठािीन असधकारी इि प्रकार हस्ताक्षररत पेपर िील को मतपेटी
में उिके सलए सनधािररत स्थान पर लगाएगा और क्रफर बक्िे को इि तरह िे
िुरसक्षत और िील करेगा क्रक उिमें मतपत्र डालने के सलए छेद खुला रहे।
(3) मतपेटी को िुरसक्षत करने के सलए उपयोग की जाने िाली मुहरें इि प्रकार
लगाई जाएंगी क्रक पेटी बंद होने के बाद; सबना िील तोडे इिे खोलना िंभि नहीं
है।
(4) जहां मतपेरटयों को िुरसक्षत करने के सलए पेपर िील का उपयोग करना
आिश्यक नहीं है, पीठािीन असधकारी मतपेरटयों को इि तरह िे िुरसक्षत और
िील करेगा क्रक मतपत्र डालने के सलए छेद खुला रहे और उपसस्थत मतदान एजेंटों
को अनुमसत देगा, यक्रद िे चाहें तो अपनी मुहर लगा दें।
(5) मतदान केंद्र पर उपयोग की जाने िाली प्रत्येक मतपेटी पर अंदर और बाहर
दोनों तरफ सलखे होंगे -
(क) िम िंख्या, यक्रद कोई हो और िाडि का नाम,
(ख) िमांक, यक्रद कोई हो और मतदान केंद्र का नाम;
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(ग) मतपेटी की िम िंख्या (मतदान के अंत में केिल मतपेटी के बाहर लेबल
पर भरी जानी है); और
(घ) मतदान की तारीख।
(6) मतदान शुरू होने िे तुरंत पहले, पीठािीन असधकारी मतदान एजेंटों को
क्रदखाएगा क्रक मतपेटी खाली है और उि पर उप सनयम (5) में सनर्दिष्ट लेबल लगे
हैं।
(7) मतपेटी को बंद, िीलबंद और िुरसक्षत क्रकया जाएगा और पीठािीन असधकारी
और मतदान एजेंटों के िामने रखा जाएगा।
62. मतदाता िूची की सचसननत प्रसत:-
मतदान शुरू होने िे ठीक पहले, पीठािीन असधकारी मतदान एजेंटों और उपसस्थत
अन्य लोगों को मतदान के दौरान उपयोग की जाने िाली मतदाता िूची की
सचसननत प्रसत का सनरीक्षण करने की अनुमसत देगा।
63. पहचान को चुनौती देना:-
(1) कोई भी मतदान एजेंट क्रकिी सिशेर् मतदाता होने का दािा करने िाले व्यसक्त
की पहचान को ऐिी प्रत्येक चुनौती के सलए पीठािीन असधकारी के पाि पहले दो
रुपये नकद जमा करके चुनौती दे िकता है।
(2) इि तरह के जमा पर, पीठािीन असधकारी -
(क) चुनौती देने िाले व्यसक्त को प्रसतरूपण के सलए दंड की चेतािनी दें;
(ख) मतदाता िूची में प्रािंसगक प्रसिसष्ट को पूरा पढें और उििे पूछें क्रक क्या िह
उि प्रसिसष्ट में सनर्दिष्ट व्यसक्त है;
(ग) प्रपत्र-16 में चुनौती क्रदए गए िोटों की िूची में उिका नाम और पता दजि
करें;
(घ) उििे उक्त िूची में अपने हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का सनशान लगाने की
अपेक्षा की जाएगी।
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(3) इिके बाद पीठािीन असधकारी चुनौती की िंसक्षप्त जांच करेगा और उि उद्देश्य
के सलए -
(क) चुनौती देने िाले िे चुनौती के पक्ष में िबूत पेश करने की अपेक्षा की जाएगी
और चुनौती देने िाले व्यसक्त िे उिकी पहचान के पक्ष में िबूत पेश करने की अपेक्षा
की जाएगी;
(ख) चुनौती देने िाले व्यसक्त िे उिकी पहचान स्थासपत करने के उद्देश्य िे कोई
प्रश्न पूछा जाएगा और उििे शपथ के िाथ उत्तर देने की अपेक्षा की जाएगी; और
(ग) चुनौती क्रदए गए व्यसक्त और िा्य देने की पेशकश करने िाले क्रकिी अन्य
व्यसक्त को शपथ क्रदलाएं।
(4) यक्रद जांच के बाद पीठािीन असधकारी यह मानता है क्रक चुनौती िासबत नहीं
हुई है, तो िह चुनौती क्रदए गए व्यसक्त को मतदान करने की अनुमसत देगा और यक्रद
िह मानता है क्रक चुनौती िही िासबत हो गई है, तो िह चुनौती क्रदए गए व्यसक्त
को मतदान करने िे रोक देगा।
(5) यक्रद, पीठािीन असधकारी की राय है क्रक चुनौती कमजोर है या अच्छे भरोिे
में नहीं दी गई है, तो िह सनदेश देगा क्रक उप-सनयम (I) के तहत की गई जमा
रासश पंचायत सनसध और क्रकिी भी मामले में जब्त कर ली जाए और अन्य सस्थसत
में, िह जांच के िमाप्त होने पर इिे चुनौती देने िाले को लौटा देगा।
64. प्रसतरूपण (गलत पहचान) के सिरुि िुरक्षा :
(1) प्रत्येक मतदाता सजिकी पहचान के बारे में पीठािीन असधकारी या मतदान
असधकारी, जैिा भी मामला हो, िंतुष्ट है तो पीठािीन असधकारी या मतदान
असधकारी द्वारा उिकी बाईं तजिनी का सनरीक्षण करने और उि पर एक असमट
स्याही का सनशान लगाने की अनुमसत देगा।
(2) यक्रद कोई मतदाता -
(क) उपसनयम (1) के अनुिार अपनी बायीं तजिनी का सनरीक्षण या सनशान
लगाने की अनुमसत देने िे इंकार करता है या उिकी बायीं तजिनी पर पहले िे ही
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ऐिा सनशान है या स्याही का सनशान हटाने की दृसष्ट िे कोई कायि क्रकया गया है;
या
(ख) सनयम 60 के उप-सनयम (3) के अनुिार अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करने
में सिफल रहता है या इनकार करता है तो उिे कोई मतपत्र नहीं क्रदया जाएगा या
िोट देने की अनुमसत नहीं दी जाएगी।
(3) जहां ग्राम पंचायत िाडि और सजला पंचायत िाडि में एक िाथ मतदान होता
है, एक सनिािचक सजिकी बायीं तजिनी पर असमट स्याही लगी हुई है या सजिने
ऐिे चुनाि में अपना पहचान पत्र प्रस्तुत क्रकया है, उप-सनयम (1) और (2)
में क्रकिी बात के बािजूद, दूिरे चुनाि के सलए मतपत्र उपलब्ध कराया जाए।
(4) इि सनयम में क्रकिी मतदाता की बायीं तजिनी का कोई भी िंदभि उि सस्थसत
में होगा जहां सनिािचक की बायीं तजिनी गायब है, उिके बाएं हाथ की क्रकिी अन्य
उंगली के िंदभि के रूप में माना जाएगा, और उि सस्थसत में जहां उिके बायें हाथ
की िभी उंगसलयां गायब हैं, इिे उिके दासहने हाथ की अन्य उंगसलयों की तजिनी
के िंदभि के रूप में माना जाएगा और उि मामले में जहां उिके दोनों हाथों की
िभी उंगसलयां गायब हैं, इिे उिके बायें या दायें हाथ के उि छोर के िंदभि के रूप
में िमझा जाना चासहए जो उिके पाि है।
65. मतदाताओं को मतपत्र जारी करना:
(1) क्रकिी मतदाता को जारी करने िे पहले प्रत्येक मतपत्र और उििे जुडे प्रसतपणि
(काउंटरफॉइल) पर पीछे ऐिे सिसशष्ट सचनन की मुहर लगाई जाएगी जैिे चुनाि
आयोग सनदेश देता है, और जारी होने िे पहले पीठािीन असधकारी द्वारा प्रत्येक
मतपत्र पर पीछे की तरफ पूणि रूप िे हस्ताक्षर क्रकए जाएंगे। ।
(2) क्रकिी मतदाता को मतपत्र जारी करते िमय, मतदान असधकारी-
(क) मतदाता िूची की सचसननत प्रसत में दजि मतदाता की मतदाता िूची िंख्या
को उिके काउंटरफॉइल पर दजि करें;
(ख) उक्त काउंटरफॉइल पर उि मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का सनशान प्राप्त
करेगा; और
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(ग) यह इंसगत करने के सलए क्रक उिे मतपत्र जारी क्रकया गया है, सनिािचक
नामािली की सचसननत प्रसत में मतदाता का नाम अंक्रकत क्रकया जाए, हालांक्रक
उिमें उि मतदाता को जारी क्रकए गए मतपत्र की िम िंख्या दजि क्रकए सबना क्रकया
जाए:
बशते क्रक कोई भी मतपत्र क्रकिी मतदाता को तब तक नहीं क्रदया जाएगा जब तक
क्रक उिने उि मतपत्र के काउंटरफॉइल पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का सनशान
नहीं लगा क्रदया हो।
(3) क्रकिी भी पीठािीन असधकारी या मतदान असधकारी या क्रकिी अन्य असधकारी
के सलए काउंटरफॉइल पर मतदाता के अंगूठे के सनशान को ित्यासपत करना
आिश्यक नहीं होगा।
(4) मतदान केंद्र में कोई भी व्यसक्त सिशेर् मतदाताओं को जारी क्रकए गए मतपत्रों
की िम िंख्या नोट नहीं करेगा।
66. मतदान केंद्र और मतदान कक्ष के भीतर मतदाताओं द्वारा मतदान की
गोपनीयता बनाए रखना:
(1) प्रत्येक मतदाता सजिे सनयम 65 के तहत मतपत्र जारी क्रकया गया है, मतदान
केंद्र के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और उि उद्देश्य के सलए इिके
बाद सनधािररत मतदान प्रक्रिया का पालन करेगा।
(2) मतपत्र प्राप्त होने पर मतदाता तुरंत करेगा-
(क) क्रकिी एक मतदान कक्ष की ओर बढें;
(ख) मतपत्र पर उि उम्मीदिार के सचनन पर या उिके सनकट, सजिे िह िोट
देना चाहता है, या नोटा के सचनन, जैिा भी मामला हो, इि प्रयोजन के सलए क्रदए
गए उपकरण िे एक सनशान बना देगा;
(ग) मतपत्र को मोड देगा ताक्रक उिका िोट सछपा रहे;
(घ) यक्रद आिश्यक हो, तो पीठािीन असधकारी को मतपत्र पर सिसशष्ट सचनन
क्रदखाएं;
(ङ) मुडे हुए मतपत्र को मतपेटी में डालें; और
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(च) मतदान केंद्र छोड दें।
(3) प्रत्येक मतदाता सबना क्रकिी देरी के मतदान करेगा।
(4) क्रकिी भी मतदाता को मतदान कक्ष में प्रिेश करने की अनुमसत नहीं दी जाएगी
जब कोई अन्य मतदाता उिके अंदर हो।
(5) यक्रद कोई मतदाता, सजिे मतपत्र जारी क्रकया गया है, उप-सनयम (2) में
सनधािररत प्रक्रिया का पालन करने के सलए पीठािीन असधकारी द्वारा दी गई
चेतािनी के बाद बात मानने िे इनकार करता है, तो चाहे उिने अपना िोट दजि
क्रकया हो या नहीं, पीठािीन असधकारी या पीठािीन असधकारी के सनदेशन में
मतदान असधकारी द्वारा उििे उिे जारी क्रकया गया मतपत्र िापि ले सलया
जाएगा।
(6) मतपत्र िापि ले सलए जाने के बाद, पीठािीन असधकारी उिके पीछे "रद्द:
मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" सलखेगा और उिके नीचे अपना हस्ताक्षर करेगा।
(7) िभी मतपत्र सजन पर "रद्द: मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" सलखा हुआ है,
उन्हें एक अलग सलफाफे में रखा जाएगा सजिके ऊपर "मतपत्र, मतदान प्रक्रिया
का उल्लंघन" सलखा होगा।
(8) क्रकिी भी अन्य दंड पर प्रसतकूल प्रभाि डाले सबना, सजि मतदाता िे उप-
सनयम (5) के तहत मतपत्र िापि ले सलया गया है, इि बात के सलए िही
उत्तरदायी हो िकता है क्रक ऐिे मतपत्र पर दजि िोट, यक्रद कोई हो, की सगनती नहीं
की जाएगी।
67. दृसष्टहीन अथिा सनःशक्त मतदाताओं के मतों की ररकार्डिंग:-
(1) यक्रद पीठािीन असधकारी इि बात िे िंतुष्ट है क्रक अंधापन या अन्य शारीररक
दुबिलता के कारण कोई मतदाता सबना िहायता के मतपत्र पर प्रतीकों को
पहचानने या उि पर सनशान बनाने में अिमथि है, तो पीठािीन असधकारी मतदाता
को अपने िाथ उिकी इच्छा के अनुिार उिकी ओर िे और, यक्रद आिश्यक हो;
मतपत्र पर िोट दजि करने के सलए मतदान कक्ष में कम िे कम अठारह िर्ि की आयु
का एक िाथी ले जाने की अनुमसत देगा, जो मतपत्र को मोड िके ताक्रक िोट
छुपाया जा िके और उिे मतपेटी में डाला जा िके:
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बशते क्रक क्रकिी भी व्यसक्त को एक ही क्रदन क्रकिी भी मतदान केंद्र पर िाथी या
एक िे असधक मतदाता के रूप में कायि करने की अनुमसत नहीं दी जाएगी:
बशते क्रक इि सनयम के तहत क्रकिी भी क्रदन क्रकिी भी व्यसक्त को मतदाता के िाथी
के रूप में कायि करने की अनुमसत देने िे पहले, उि व्यसक्त को यह घोसर्त करना
होगा क्रक िह सनिािचक की ओर िे उिके द्वारा दजि क्रकए गए िोट को गुप्त रखेगा
और उिने उि क्रदन क्रकिी भी मतदान केंद्र पर पहले िे ही क्रकिी अन्य मतदाता के
िाथी के रूप में कायि नहीं क्रकया है।
(2) पीठािीन असधकारी इि सनयम के तहत िभी मामलों का प्रपत्र-17 में ररकॉडि
रखेंगे।
68. खराब क्रकये गये और लौटाये गये मतपत्र:
(1) एक मतदाता सजिने अनजाने में अपने मतपत्र को इि तरह िे सनपटाया है क्रक
इिे आिानी िे मतपत्र के रूप में उपयोग नहीं क्रकया जा िकता है, उिे पीठािीन
असधकारी को िापि करने पर और अिािधानी िे िंतुष्ट होने पर, एक और मतपत्र
क्रदया जा िकता है और इि प्रकार लौटाए गए मतपत्र और ऐिे मतपत्र के
काउंटरफॉइल पर पीठािीन असधकारी द्वारा "खराब; रद्द" अंक्रकत क्रकया जाएगा।
(2) यक्रद कोई मतदाता मतपत्र प्राप्त करने के बाद इिका उपयोग नहीं करने का
सनणिय लेता है, तो िह इिे पीठािीन असधकारी को िापि कर देगा, और मतपत्र
िापि कर क्रदया जाएगा और ऐिे मतपत्र के काउंटरफॉइल पर पीठािीन असधकारी
द्वारा "लौटाया गया: रद्द" के रूप में सचसननत क्रकया जाएगा।
(3) उप-सनयम (1) या उप-सनयम (2) के तहत रद्द क्रकए गए िभी मतपत्रों को
एक अलग पैकेट में रखा जाएगा।
69. डाले गए मत:-
(1) यक्रद कोई व्यसक्त खुद को एक सिसशष्ट मतदाता के रूप में प्रस्तुत करता है, तो
क्रकिी अन्य व्यसक्त द्वारा पहले ही ऐिे मतदाता के रूप में मतदान करने के बाद
मतपत्र के सलए आिेदन करता है, तो उिे पात्र होने के सलए अपनी पहचान िे
िंबंसधत ऐिे प्रश्न का िंतोर्जनक उत्तर देना होगा जो पीठािीन असधकारी पूछ
िकता है। इि सनयम के सनम्नसलसखत प्रािधानों के अनुिार, क्रकिी मतपत्र (इिके
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बाद इन सनयमों में इिे "डाले गए मतपत्र" के रूप में िंदर्भित क्रकया जाएगा)
को क्रकिी अन्य मतदाता के िमान ही सचसननत क्रकया जाएगा।
(2) ऐिे प्रत्येक व्यसक्त को, सनसिदा मतपत्र प्रदान क्रकए जाने िे पहले, प्रपत्र- 18
में एक िूची में उििे िंबंसधत प्रसिसष्ट के िामने अपने नाम पर हस्ताक्षर करना
होगा।
(3) प्रस्तुत मतपत्र मतदान में प्रयुक्त अन्य मतपत्रों के िमान ही होगा, सििाय इिके
क्रक -
(क) ऐिा डाला गया मतपत्र मतदान केंद्र पर उपयोग के सलए जारी क्रकए गए
मतपत्रों के बंडल में िमानुिार अंसतम होगा; और
(ख) ऐिे डाले गए मतपत्र और काउंटरफॉइल को पीठािीन असधकारी द्वारा अपने
हाथ िे पीछे की तरफ "डाले गए मतपत्र" शब्दों के िाथ पृष्ठांक्रकत क्रकया जाएगा
और उनके द्वारा हस्ताक्षर क्रकया जाएगा।
(4) मतदाता मतदान पेटी में एक डाले गए मतपत्र पर सनशान लगाने और उिे
मोडने के बाद उिे मतपेटी में डालने के बजाय पीठािीन असधकारी को देगा, जो
उिे इि प्रयोजन के सलए सिशेर् रूप िे रखे गए सलफाफे में रखेगा।
70. मतदान का िमापन:
(1) पीठािीन असधकारी इि िंबंध में सनधािररत िमय पर मतदान केंद्र को बंद कर
देगा और उिके बाद क्रकिी भी मतदाता को मतदान केंद्र में प्रिेश नहीं देगा: बशते
क्रक मतदान केंद्र बंद होने िे पहले िहां मौजूद िभी मतदाताओं को अपना िोट
डालने की अनुमसत दी जाएगी।
71. मतदान के बाद मतपेरटयों को िील करना:-
(1) मतदान िमाप्त होने के बाद सजतनी जल्दी िंभि हो, पीठािीन असधकारी
मतपेटी के सस्लट यानी मत पत्र डालने के सलए खाली छोडे गए स्थान को बंद कर
देगा, और जहां बॉक्ि में सस्लट को बंद करने के सलए कोई यांसत्रक उपकरण नहीं
है, िह सस्लट को िील कर देगा और क्रकिी भी मतदान एजेंट को अपनी मुहर लगाने
की अनुमसत भी देगा।
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(2) इिके बाद मतपेटी को िील कर िुरसक्षत कर क्रदया जाएगा।
(3) जहां पहली मतपेटी भर जाने के कारण दूिरी मतपेटी का उपयोग करना
आिश्यक हो जाता है, पहली मतपेटी को उपरोक्त उप-सनयम (1) और (2) में
क्रदए गए प्रािधानों के अनुिार क्रकिी भी मतपेटी िे पहले बंद, िील और िुरसक्षत
क्रकया जाएगा। उिके बाद ही अन्य मतपेटी को उपयोग में लाया जाता है।
(4) इि सनयम का पहला प्रािधान उि मतदान केंद्र पर उि पीठािीन असधकारी
पर लागू नहीं होगा सजिके पीठािीन असधकारी को चुनाि आयोग ने सनदेश जारी
कर नीचे उप-सनयम (5) के अनुिार आगे बढने के सलए कहा है।
(5) ऐिे क्रकिी भी मतदान केंद्र पर, मतदान िमासप्त के बाद, पीठािीन असधकारी
यथाशीघ्र -
(क) उि मतदान केंद्र पर उपयोग की गई मतपेरटयों या बक्िों में मौजूद िभी
मतपत्रों को, उनकी जांच या सगनती क्रकए सबना और मतपत्रों की गोपनीयता का
उसचत ध्यान रखते हुए, मतदान एजेंट को यह क्रदखाने क्रक बैग या किर खाली है,
के बाद कपडे के थैले या कपडे िे बने किर में हस्तांतररत कर क्रदया जाएगा;
(ख) उपसस्थत मतदान एजेंटों को प्रत्येक मतपेटी का सनरीक्षण करने और उन्हें
यह क्रदखाने की अनुमसत दें क्रक इिे खाली कर क्रदया गया है,
(ग) बैग या किर पर िाडि का नाम, मतदान केंद्र का नाम और मतदान की तारीख
दजि करें; और
(घ) बैग या किर को िील कर देगा और उपसस्थत मतदान एजेंट को उि पर
अपनी िील लगाने की अनुमसत देगा।
72. मतपत्र का खाता :-
(1) पीठािीन असधकारी मतदान िमाप्त होने पर प्रपत्र-1 9 में एक मतपत्र खाता
तैयार करेगा और उिे एक अलग सलफाफे में "मतपत्र खाता" सलखेगा।
(2) पीठािीन असधकारी मतदान िमाप्त होने पर उपसस्थत प्रत्येक मतदान एजेंट
को उक्त मतदान एजेंट िे पािती प्राप्त करने के बाद मतपत्र खाते में की गई
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प्रसिसष्टयों की एक िास्तसिक प्रसत देगा और इिे एक िास्तसिक प्रसत के रूप में
ित्यासपत भी करेगा।
73. अन्य पैकेटों को िील करना:-
(1) पीठािीन असधकारी क्रफर अलग-अलग पैकेट बनाएगा -
(क) मतदाता िूची की सचसननत प्रसत;
(ख) प्रयुक्त मतपत्र का प्रसतपणि (काउंटरफॉइल);
(ग) पीठािीन असधकारी द्वारा मतपत्र पूणि रूप िे हस्ताक्षररत क्रकया गया लेक्रकन
मतदाताओं को जारी नहीं क्रकया गया;
(घ) कोई अन्य मतपत्र जो मतदाताओं को जारी नहीं क्रकया गया हो;
(ङ) मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण रद्द क्रकए गए मतपत्र;
(च) कोई अन्य रद्द मतपत्र;
(छ) िह सलफाफा सजिमें डाले गए मतपत्र और प्रपत्र-18 में िूची हो;
(ज) िोटों की िूची सजन्हें चुनौती दी गई हो; और
(झ) चुनाि आयोग द्वारा िीलबंद पैकेट में रखे जाने के सलए सनदेसशत कोई अन्य
कागजात।
(2) ऐिे प्रत्येक पैकेट को पीठािीन असधकारी की मुहर के िाथ िील क्रकया जाएगा
और या तो उम्मीदिार या उिके चुनाि एजेंट या उिके मतदान एजेंट की मुहर के
िाथ िील क्रकया जाएगा जो मतदान केंद्र पर मौजूद हो िकता है और उि पर
अपनी मुहर लगाना चाहता है।
74. मतपेरटयों आक्रद का ररटर्निंग असधकारी को प्रेर्ण:
(1) पीठािीन असधकारी तब ररटर्निंग असधकारी को ऐिे स्थान पर ये िामान
िौंपेगा या क्रदलिाएगा जैिा क्रक ररटर्निंग असधकारी सनदेश दे-
(क) मतपेरटयां या, जैिा भी मामला हो, सनयम 71 में सनर्दिष्ट बैग या किर,
(ख) मतपत्र खाता;
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(ग) सनयम 73 में सनर्दिष्ट िीलबंद पैकेट; और
(ध) मतदान में उपयोग क्रकए गए अन्य िभी कागजात।
(2) ररटर्निंग असधकारी िभी मतपेरटयों, पैकेटों और अन्य कागजात के िुरसक्षत
पररिहन और िोटों की सगनती शुरू होने तक उनके िुरसक्षत रखरखाि के सलए
पयािप्त व्यिस्था करेगा।
अध्याय - XIII
मतगणना
75. मतगणना:-
प्रत्येक चुनाि में जहां मतदान होता है, िोटों की सगनती ररटर्निंग असधकारी की
देखरेख और सनदेशन में की जाएगी और प्रत्येक चुनाि लडने िाले उम्मीदिार,
उिके चुनाि एजेंट और मतगणना एजेंटों को मतों की सगनती के िमय उपसस्थत
रहने का असधकार होगा।
76. मतगणना का िमय और स्थान:-
ररटर्निंग असधकारी, मतदान के सलए सनधािररत तारीख िे कम िे कम एक िप्ताह
पहले, उि स्थान या स्थानों को जहां िोटों की सगनती की जाएगी और िह तारीख
और िमय पर सगनती होगी, उनको तय करेगा और इिकी सलसखत िूचना प्रत्येक
उम्मीदिार या उिके चुनाि एजेंट को देगा :
बशते क्रक यक्रद क्रकिी कारण िे ररटर्निंग असधकारी आिश्यक िमझता है तो िह
प्रत्येक उम्मीदिार या उिके चुनाि एजेंट को सलसखत रूप में िूचना देने के बाद
सनधािररत सतसथ, िमय और स्थान या स्थानों या उनमें िे क्रकिी में बदलाि कर
िकता है।
77. मतगणना के सलए सनयत स्थान पर प्रिेश:-
(1) ररटर्निंग असधकारी मतों की सगनती के सलए सनधािररत स्थान िे सनम्नसलसखत
को छोडकर बाकी क्रकिी भी व्यसक्त को प्रिेश नहीं देगा,
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(क) ऐिे व्यसक्त (सजन्हें मतगणना पयिेक्षक और मतगणना िहायक के रूप में
जाना जाता है) सजन्हें िह मतगणना में िहायता के सलए सनयुक्त कर िकता है;
(ख) चुनाि आयोग द्वारा असधकृत व्यसक्त;
(ग) चुनाि िे जुडी ड्यूटी पर आए लोक िेिक: और
(घ) उम्मीदिार, उनके चुनाि एजेंट और मतगणना एजेंट।
(2) उपसनयम (1) के खंड (क) के तहत सनयुक्त नहीं क्रकया जाएगा, ऐिा कोई
भी व्यसक्त जो क्रकिी उम्मीदिार के द्वारा या उिके सलए सनयोसजत क्रकया गया हो
या उम्मीदिार के सलए चुनाि में या चुनाि के सलए कायि कर रहा हो।
(3) ररटर्निंग असधकारी यह तय करेगा क्रक क्रकिी सिशेर् मतगणना टेबल या
मतगणना टेबल के िमूह पर जारी मतगणना को कौन िे मतगणना एजेंट या एजेंटों
के द्वारा देखा जाएगा।
(4) कोई भी व्यसक्त जो मतों की सगनती के दौरान दुव्यिहार करता है या ररटर्निंग
असधकारी के िैध सनदेशों का पालन करने में सिफल रहता है, उिे ररटर्निंग
असधकारी या ड्यूटी पर मौजूद क्रकिी पुसलि असधकारी या ररटर्निंग असधकारी
द्वारा इि िंबंध में असधकृत क्रकिी भी व्यसक्त के द्वारा उि स्थान िे हटाया जा
िकता है जहां मतों की सगनती हो रही है।
78. मतदान की गोपनीयता बनाये रखना :-
(1) प्रत्येक असधकारी, क्लकि, एजेंट या अन्य व्यसक्त जो चुनाि में ररकॉर्डिंग या मतों
की सगनती के िंबंध में कोई कतिव्य पूरा करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए
रखेगा और इिे बनाए रखने में िहायता करेगा। िह गोपनीयता का उल्लंघन करने
िाली क्रकिी भी जानकारी को क्रकिी भी व्यसक्त को िंप्रेसर्त (कानून के तहत या
कानून के द्वारा असधकृत कुछ उद्देश्यों को छोडकर) नहीं करेगा।
(2) मतगणना शुरू करने िे पहले ररटर्निंग असधकारी, इन व्यसक्तयों को उपरोक्त
प्रािधान पढकर िुनाएगा।
79. मतपेरटयों की जांच और उन्हें खोला जाना :-
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(1) ररटर्निंग असधकारी एक िे असधक मतदान केंद्रों पर उपयोग की गईं मतपेरटयों
या बक्िों को खुलिा िकता है और ऐिे बक्िों या बक्िों में पाए गए मतपत्रों को
एक िाथ सगना जा िकता है,
(2) क्रकिी भी मतपेटी को मतगणना टेबल पर खोले जाने िे पहले, उि टेबल पर
मौजूद मतगणना एजेंटों को पेपर िील या उि पर लगाई गई अन्य िील का
सनरीक्षण करने और यह िंतुष्ट करने की अनुमसत दी जाएगी क्रक िह टूटी हुई नहीं
है।
(3) ररटर्निंग असधकारी खुद िंतुष्ट होगा क्रक क्रकिी भी मतपेटी के िाथ क्रकिी तरह
की छेडछाड नहीं की गई है।
(4) यक्रद ररटर्निंग असधकारी मानता है क्रक क्रकिी मतपेटी के िाथ िास्ति में
छेडछाड की गई है, तो िह उि पेटी में मौजूद मतपत्रों की सगनती नहीं करेगा और
उि मतदान केंद्र के िंबंध में सनयम 54 में दी गई सनधािररत प्रक्रिया का पालन
करेगा।
80. मतगणना के िमय मतपत्रों का: नष्ट होना, हासन आक्रद;
(1) यक्रद िोटों की सगनती पूरी होने िे पहले क्रकिी भी िमय, मतदान केंद्र पर
इस्तेमाल क्रकए गए क्रकिी भी मतपत्र को ररटर्निंग असधकारी की सनगरानी िे
गैरकानूनी तरीके िे बाहर ले जाया जाता है या गलती िे या जानबूझकर नष्ट कर
क्रदया जाता है या खो क्रदया जाता है, या क्षसतग्रस्त कर क्रदया जाता है या उिके
िाथ छेडछाड की जाती है, िो भी इि िीमा तक क्रक उि मतदान केंद्र पर मतदान
का पररणाम िुसनसित नहीं क्रकया जा िकता है तब ररटर्निंग असधकारी तुरंत
मामले की ररपोटि चुनाि आयोग को देगा।
(2) उिके बाद, चुनाि आयोग, िभी पररसस्थसतयों को ध्यान में रखते हुए, या तो
-
(क) सनदेश दे क्रक िोटों की सगनती रोकी जाएगी, उि मतदान केंद्र पर मतदान
को शून्य घोसर्त कर क्रदया जाएगा, उि मतदान केंद्र पर नए सिरे िे मतदान कराने
के सलए एक तारीख और िमय तय क्रकया जाएगा और तय तारीख और िमय को
सजि तरह उसचत िमझा जाए उिी अनुिार असधिूसचत क्रकया जाएगा; या
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(ख) यक्रद िह इि बात िे िंतुष्ट हैं क्रक उि मतदान केंद्र पर नए मतदान का
पररणाम क्रकिी भी तरह िे चुनाि के पररणाम को प्रभासित नहीं करेगा, तो
ररटर्निंग असधकारी को िह ऐिे सनदेश जारी करेगा जो मतगणना को क्रफर िे शुरू
करने और पूरा करने के सलए उसचत िमझे जाएं और सजिके सलए मतगणना हो
रही है उििे जुडी चुनाि प्रक्रिया का िंचालन करे और उिे पूरा करे।
(3) इन सनयमों या इिके तहत क्रदए गए आदेशों के प्रािधान ऐिे प्रत्येक नए मतदान
पर िैिे ही लागू होंगे जैिे िे मूल मतदान पर लागू होते हैं।
81. मतगणना:-
(1) इि िंबंध में चुनाि आयोग द्वारा क्रदए गए ऐिे क्रकिी िामान्य या सिशेर्
सनदेशों के तहत यक्रद कोई हो तो, प्रत्येक मतपेटी िे सनकाले गए मतपत्रों को
िुसिधाजनक बंडलों में व्यिसस्थत क्रकया जाएगा और जांच की जाएगी।
(2) ररटर्निंग असधकारी ऐिे मतपत्र को अस्िीकार कर देगा -
(क) यक्रद उि पर कोई सनशान या सलखािट हो सजििे सनिािचक की पहचान की
जा िके; या
(ख) यक्रद उि पर मत को दजि करने के सलए कोई मुहर नहीं है या उि पर क्रकिी
उम्मीदिार के चुनाि सचनन पर या उिके करीब स्थान के असतररक्त मतपत्र में कहीं
और मुहर लगाई गई है या मतपत्र पर मुहर लगाने के सलए क्रदए गए िाधन के
असतररक्त क्रकिी अन्य िे सनशान लगाया गया है; या
(ग) यक्रद इि पर एक िे असधक उम्मीदिारों के पक्ष में िोट क्रदए गए हैं; या
(घ) यक्रद उि पर िोट दशािने िाला सचनन इि प्रकार लगाया गया है क्रक यह
िंक्रदग्ध हो जाए क्रक िोट क्रकि उम्मीदिार को क्रदया गया है; या यक्रद यह जाली
मतपत्र है; या
(घ) यक्रद यह इतना क्षसतग्रस्त या फट चुका है क्रक िास्तसिक मतपत्र के रूप में
इिकी पहचान स्थासपत नहीं की जा िकती है; या
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(ङ) यक्रद उि पर दी गई िमांक िंख्या या उिकी बनािट उि मतदान केंद्र पर
उपयोग के सलए असधकृत मतपत्रों की िमांक िंख्या या बनािट, जैिा भी मामला
हो, िे सभन्न है; या
(च) यक्रद उि पर िह सचनन और हस्ताक्षर नहीं है जो उि पर सनयम 66 के उप-
सनयम (2) के प्रािधान के तहत होने चासहए:
बशते क्रक जहां ररटर्निंग असधकारी इि बात िे िंतुष्ट हो क्रक खंड (ङ) या खंड
(च) में उसल्लसखत कोई भी गलती पीठािीन असधकारी या मतदान असधकारी
की ओर िे हुई क्रकिी गलती या सिफलता के कारण है, तो मतपत्र केिल ऐिे दोर्
के आधार पर खाररज नहीं क्रकया जाएगा:
बशते क्रक यक्रद मतपत्र पर सनशान लगाने के तरीके िे यह स्पष्ट रूप िे प्रकट होता
है क्रक िोट क्रकिी सिशेर् उम्मीदिार के सलए है तब क्रकिी मतपत्र को केिल इि
आधार पर खाररज नहीं क्रकया जाएगा क्रक िोट का िंकेत देने िाला सनशान अस्पष्ट
है या एक िे असधक बार बनाया गया है।
(3) उप-सनयम (2) के तहत क्रकिी भी मतपत्र को अस्िीकार करने िे पहले
ररटर्निंग असधकारी प्रत्येक मतगणना एजेंट को उि मतपत्र का सनरीक्षण करने का
उसचत अििर देगा, लेक्रकन उिे इिे या क्रकिी अन्य मतपत्र को छूने की अनुमसत
नहीं दी जाएगी।
4) ररटर्निंग असधकारी प्रत्येक मतपत्र पर सजिे िह अस्िीकार करता है,
"अस्िीकृत" शब्द और अस्िीकृसत के आधार को िंसक्षप्त रूप में अपने हाथ िे या
रबर स्टांप के माध्यम िे अंक्रकत करेगा और इि तरह िे अनुमोदन को आगे भेजेगा।
(5) इि सनयम के तहत अस्िीकृत िभी मतपत्रों को एक िाथ रखा जाएगा।
(6) प्रत्येक मतपत्र जो इि सनयम के तहत खाररज नहीं क्रकया गया है उिे एक िैध
िोट के रूप में सगना जाएगा:
बशते क्रक टेंडर यानी डाले गए मतपत्रों िाला कोई भी सलफाफा नहीं खोला जाएगा
और ऐिे क्रकिी भी मतपत्र की सगनती नहीं की जाएगी।
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(7) क्रकिी मतदान केंद्र पर उपयोग की गई िभी मतपेरटयों में मौजूद िभी मतपत्रों
की सगनती पूरी हो जाने के बाद;
(क) गणना पयिेक्षक प्रपत्र 19 में भाग II - मतगणना के पररणाम, को भरेगा और
हस्ताक्षर करेगा, सजि पर ररटर्निंग असधकारी द्वारा भी हस्ताक्षर क्रकए जाएंगे; और
(ख) ररटर्निंग असधकारी प्रपत्र - 20 में पररणाम पत्र में प्रसिसष्टयां करेगा और
सििरण की घोर्णा करेगा।
82. इस्तेमाल हुए मतपत्रों को िील क्रकया जाना:-
प्रत्येक उम्मीदिार के िैध मतपत्रों और अस्िीकृत मतपत्रों को उिके बाद अलग-
अलग एकसत्रत क्रकया जाएगा और कई बंडलों का एक अलग पैकेट बनाया जाएगा,
सजिे ररटर्निंग असधकारी की मुहर के िाथ और उम्मीदिारों, उनके चुनाि एजेंटों
या गणना एजेंटों जो उि पर अपनी मुहर लगाना चाहें, के द्वारा िील क्रकया
जाएगा; और इि प्रकार िील क्रकए गए पैकेटों पर सनम्नसलसखत सििरण दजि क्रकए
जाएंगे, जो इि प्रकार हैं -
(क) िाडि का नाम;
(ख) उि मतदान केंद्र का सििरण जहां मतपत्रों का उपयोग क्रकया गया है; और
(ग) मतगणना की तारीख।
83. सनयम-71 के तहत बैग या किर में स्थानांतररत मतपत्रों की सगनती:-
सनयम 71 के उप सनयम (5) (ए) के तहत मतपत्रों और िोटों, यक्रद कोई हों तो
सजन्हें मतपेरटयों िे कपडे की थैसलयों या कपडे िे बने किर में हस्तांतररत क्रकया
गया है, की गणना के िंबंध में सनयम 79, 81 और 82 के प्रािधान यथािंभि लागू
होंगे।
बशते क्रक उक्त सनयमों में मतपेटी के क्रकिी भी िंदभि को उि बैग या किर के िंदभि
के रूप में माना जाएगा सजिमें मतपेटी की िामग्री स्थानांतररत की गई है।
84. मतगणना का जारी रहना:-
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ररटर्निंग असधकारी, जहां तक िंभि हो, मतगणना लगातार जारी रखेगा और
क्रकिी भी अंतराल के दौरान जब मतगणना को रोकना होगा, उि िमय मतपत्र,
पैकेट और चुनाि िे िंबंसधत अन्य िभी कागजात को अपनी मुहर और ऐिे
उम्मीदिारों के चुनाि एजेंटों की मुहरें जो अपनी मुहर लगाना चाहते हों, के िाथ
िील रखेगा और मतगणना रोके जाने की अिसध के दौरान इनकी िुरसक्ष देखरेख
के सलए पयािप्त िािधानी रखेगा।
85. नये सिरे िे मतदान के बाद दोबारा सगनती शुरू होना:-
(1) यक्रद सनयम 54 के तहत क्रफर िे मतदान होता है, तो ररटर्निंग असधकारी, उि
मतदान के पूरा होने के बाद, उि तारीख और िमय और स्थान पर िोटों की सगनती
शुरू करेगा जो उिके द्वारा इि िंबंध में तय क्रकये गए हैं और सजिकी िूचना पहले
ही प्रत्यासशयों एिं उनके चुनाि एजेंटों को दी जा चुकी है।
(2) सनयम 81 और 82 के प्रािधान आगे की ऐिी गणना पर यथािंभि लागू होंगे।
86. मतों की क्रफर िे गणना:-
(1) सगनती पूरी होने के बाद, ररटर्निंग असधकारी प्रत्येक उम्मीदिार को समले िोटों
की कुल िंख्या को प्रपत्र- 20 में पररणाम पत्र में दजि करेगा और उिकी घोर्णा
करेगा।
(2) ऐिी घोर्णा क्रकए जाने के बाद, एक उम्मीदिार या उिकी अनुपसस्थसत में,
उिका चुनाि एजेंट या उिका कोई भी मतगणना एजेंट ररटर्निंग असधकारी को
सलसखत रूप में पुनगिणना के कारण का उल्लेख करके िोटों की पूरी या आंसशक
सगनती के सलए आिेदन कर िकता है।
(3) ऐिा आिेदन क्रकए जाने पर ररटर्निंग असधकारी मामले पर सनणिय करेगा और
आिेदन को पूणितः या आंसशक रूप िे स्िीकार कर िकता है या यक्रद उिे यह
आिेदन अनुसचत या अकारण लगता है तो इिे पूरी तरह िे अस्िीकार कर िकता
है।
(4) उप-सनयम (3) के तहत ररटर्निंग असधकारी का प्रत्येक सनणिय सलसखत होगा
और उिमें कारण शासमल होगा।
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(5) यक्रद ररटर्निंग असधकारी ने उप-सनयम (3) के तहत पूणि या आंसशक रूप िे
िोटों की पुनगिणना की अनुमसत देने का सनणिय सलया है, तो िह-
(क) सनयम 81 के अनुिार पुनगिणना करें;
(ख) ऐिी पुनगिणना के बाद आिश्यक िीमा तक प्रपत्र-20 में पररणाम पत्र में
िंशोधन करें; और
(ग) उिके द्वारा क्रकए गए िंशोधनों की घोर्णा करें।
(6) उपसनयम (1) या उपसनयम (5) के तहत प्रत्येक उम्मीदिार द्वारा डाले गए
िोटों की कुल िंख्या घोसर्त होने के बाद, ररटर्निंग असधकारी प्रपत्र- 20 में
पररणाम पत्र को पूरा करेगा और उि पर हस्ताक्षर करेगा और इिके बाद पुनगिणना
के सलए क्रकिी आिेदन पर सिचार नहीं क्रकया जाएगा:
बशते क्रक मतगणना के पूरा होने पर इि उपसनयम के तहत कोई भी कदम तब तक
नहीं उठाया जाएगा जब तक क्रक उपसस्थत उम्मीदिारों और चुनाि एजेंटों को
उपसनयम (2) द्वारा प्रदत्त असधकार का प्रयोग करने का उसचत अििर नहीं क्रदया
जाता है।
87. िमान मत प्राप्त होना:-
यक्रद िोटों की सगनती पूरी होने के बाद, उम्मीदिारों के बीच एक िमान िोट
हासिल होते हैं और सस्थसत ऐिी होती है क्रक एक मत समलने पर उनमें िे कोई भी
उम्मीदिार सनिािसचत घोसर्त होने का हकदार हो जाएगा, तो ररटर्निंग असधकारी
तुरंत उन उम्मीदिारों के बीच लॉटरी द्वारा सनणिय करेगा और प्रक्रिया ऐिे आगे
बढेगी सजिके अनुिार सजि उम्मीदिार की लॉटरी सनकलती है, उिे एक असतररक्त
िोट प्राप्त हुआ हो।
88. चुनाि पररणाम की घोर्णा और चुनाि के सिजेता:-
(1) जब िोटों की सगनती पूरी हो जाती है, तो ररटर्निंग असधकारी, चुनाि आयोग
के द्वारा इिके सिरुि क्रकिी भी सनदेश के न क्रदए जाने पर, इन सनयमों में प्रदान
क्रकए गए तरीके िे तुरंत चुनाि के पररणाम की घोर्णा करेगा।
(2) ररटर्निंग असधकारी जो काम करेगा-:
67
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(क) प्रपत्र िंख्या-21 या प्रपत्र-21.ए, जो भी लागू हो, उिमें उि उम्मीदिार को
सनिािसचत घोसर्त करेगा, सजिे िबिे असधक िंख्या में िैध िोट समले हैं और उिकी
हस्ताक्षररत प्रसतयां पंचायत चुनाि सनदेशक, आयोग और प्रशािक को भेजेगा;
(ख) प्रपत्र-22 में चुनाि को पूरा करेगा और प्रमासणत करेगा और उिकी
हस्ताक्षररत प्रसतयां आयोग और पंचायत चुनाि सनदेशक को भेजेगा।
89. सनिािसचत उम्मीदिारों को सनिािचन प्रमाण पत्र प्रदान करना:-
क्रकिी उम्मीदिार को ररटर्निंग असधकारी द्वारा सनिािसचत घोसर्त क्रकए जाने के
बाद सजतनी जल्दी हो िके, ररटर्निंग असधकारी ऐिे उम्मीदिार को प्रपत्र-23 में
चुनाि का प्रमाण पत्र देगा और उम्मीदिार िे उिके द्वारा सिसधित हस्ताक्षररत
रिीद की पािती प्राप्त करेगा और पािती तुरंत पंजीकृत डाक िे पंचायत चुनाि
सनदेशक को भेजेगा।
90. क्रकिी पंचायत के सलए सनिािसचत िदस्यों/ िरपंचों के नामों का प्रकाशन:-
आयोग, यथाशीघ्र पंचायत के सलए सनिािसचत िदस्यों/ िरपंचों के नामों िाली
िूची को आसधकाररक राजपत्र में प्रकासशत करेगा और ऐिी िूची भी जारी करेगा
सजिे पंचायत चुनाि सनदेशक के कायािलय और पंचायत के कायािलय के नोरटि
बोडि पर लगाया जाएगा।
बशते क्रक यक्रद कोई व्यसक्त एक िे असधक िीट के सलए चुना जाता है तो पररणाम
के प्रकाशन की तारीख िे तीन क्रदनों के अंदर जब तक क्रक िह आयोग को अपने
हस्ताक्षर िसहत सलखकर एक िीट िे इस्तीफा नहीं दे देता, दोनों िीटें खाली ही
रहेंगी।
91. उम्मीदिारों के सनिािचन की सतसथ:-
इन सनयमों के प्रयोजन के सलए, सजि तारीख को ररटर्निंग असधकारी द्वारा
उम्मीदिार को पंचायत के सलए सनिािसचत घोसर्त क्रकया जाता है, िही उि
उम्मीदिार के चुने जाने की तारीख होगी।
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अध्याय - XIV
चुनाि पररणामों का प्रकाशन
92. पंचायतों के आम चुनाि के पररणामों का प्रकाशन:-
सजन िाडों में क्रकिी भी कारण िे पहले िे तय सनधािररत सतसथ पर मतदान नहीं
हो िका था या इन सनयमों के प्रािधानों के तहत चुनाि िंपन्न करने की अिसध को
बढाया गया है, उनके अलािा जहां एक नई पंचायत के गठन के उद्देश्य िे आम
चुनाि आयोसजत कराए गए हैं उन िाडों के पररणाम ररटर्निंग असधकारी द्वारा
घोसर्त क्रकए गए हैं उनके सलए चुने गए िरपंचों/ िदस्यों के नाम आयोग द्वारा
यथाशीघ्र आसधकाररक राजपत्र में असधिूसचत क्रकया जाएंगे और ऐिी असधिूचना
जारी होने पर उि पंचायत को सिसधित गरठत माना जाएगा: बशते क्रक ऐिी
असधिूचना जारी करने पर रोक नहीं लगाई जाए
(क) क्रकिी भी िाडि या िाडों में मतदान कराना और चुनाि पूरा करना, जहां
पहले िे तय सनधािररत सतसथ पर क्रकिी भी कारण िे मतदान नहीं हो िका था, या,
(ख) क्रकिी भी िाडि या िाडों में चुनाि पूरा करने के सलए सजिके सलए इन सनयमों
के प्रािधान के तहत अिसध को बढाया गया है; या
(ग) इि असधिूचना जारी होने िे ठीक पहले पंचायत के कामकाज की अिसध
को प्रभासित करने पर,
अध्याय - XV
सिसिध
चुनाि िे िंबंसधत मतपेरटयों एिं कागजातों की असभरक्षा:-
(1) चुनाि में उपयोग की जाने िाली िभी मतपेरटयां इि तरह असभरक्षा में रखी
जाएंगी जैिा पंचायत चुनाि सनदेशक सनदेसशत कर िकते हैं।
(2) ररटर्निंग असधकारी िुरसक्षत असभरक्षा में रखेगा -
69
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(क) अप्रयुक्त मतपत्रों के पैकेट और उनिे जुडे प्रसतपणि;
(ख) प्रयुक्त मतपत्रों के पैकेट चाहे िैध हों, मतदन में प्रयुक्त हो गए हों या अस्िीकृत
हों;
(ग) प्रयुक्त मतपत्रों के प्रसतपणि के पैकेट;
(घ) मतदाता िूची की सचसननत प्रसत के पैकेट; और
(ङ) चुनाि िे िंबंसधत अन्य िभी कागजात।
94. सनिािचन पत्रों का उत्पादन एिं सनरीक्षण:-
(1) ररटर्निंग ऑक्रफिर की असभरक्षा में रहते हुए-
(क) अप्रयुक्त मतपत्रों के पैकेट और उनिे जुडे प्रसतपणि:
(ख) प्रयुक्त मतपत्रों के पैकेट चाहे िैध हों, मतदान में प्रयुक्त हो गए हों या
अस्िीकृत क्रकये गये हों;
(ग) प्रयुक्त मतपत्रों के प्रसतपणि के पैकेट; और
(घ) िक्षम न्यायालय के आदेश के अलािा मतदाता िूची की सचसननत प्रसत के
पैकेट नहीं खोले जाएंगे और उनकी िामग्री का क्रकिी भी व्यसक्त या प्रासधकारी
द्वारा सनरीक्षण नहीं क्रकया जाएगा या उनके िमक्ष प्रस्तुत नहीं क्रकया जाएगा।
(2) इन शतों और ऐिे शुल्क के भुगतान के अधीन, जैिा क्रक चुनाि आयोग सनदेसशत
कर िकता है -
(क) चुनाि िे िंबंसधत अन्य िभी कागजात िाििजसनक सनरीक्षण के सलए खुले
रहेंगे; और
(ख) आिेदन पर उिकी प्रसतयां प्रस्तुत की जाएंगी।
(ग) सनयम 88 के तहत ररटर्निंग असधकारी द्वारा अग्रेसर्त नतीजों की प्रसतयां
ररटर्निंग असधकारी द्वारा ऐिी प्रत्येक प्रसत के सलए पांच रुपये के शुल्क के भुगतान
पर प्रस्तुत की जाएंगी।
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95. सनिािचन पत्रों का सनपटान:
चुनाि आयोग या िक्षम न्यायालय द्वारा क्रदए गए क्रकिी भी प्रसतकूल सनदेश के
अधीन -
(क) अप्रयुक्त मतपत्रों के पैकेट छह महीने की अिसध के सलए रखे जाएंगे और
उिके बाद चुनाि आयोग के सनदेश के अनुिार बताए गए तरीके िे नष्ट कर क्रदए
जाएंगे;
(ख) सनयम 94 के उप-सनयम (1) में सनर्दिष्ट अन्य पैकेटों को एक िर्ि की अिसध
के सलए रखा जाएगा और उिके बाद नष्ट कर क्रदया जाएगा: बशते क्रक प्रयुक्त
मतपत्रों के प्रसतपणि िाले पैकेट को चुनाि आयोग की पूिि मंजूरी के अलािा नष्ट
नहीं क्रकया जाएगा।
(ग) चुनाि िे िंबंसधत अन्य िभी कागजात उि अिसध के सलए रखे जाएंगे सजिके
सलए चुनाि आयोग सनदेश दे िकता है।
इलेक्रॉसनक िोटटंग मशीनों द्वारा मतदान
96. इलेक्रॉसनक िोटटंग मशीनों द्वारा मतदान:-
इन सनयमों में क्रकिी बात के होते हुए भी, िोटटंग मशीनों द्वारा िोट देने और
ररकॉडि करने की प्रक्रिया, सनधािररत तरीके िे, ऐिे िाडि या िाडों में अपनाई जा
िकती है, जैिा क्रक चुनाि आयोग प्रत्येक क्षेत्र की पररसस्थसतयों को ध्यान में रखते
हुए सनर्दिष्ट करता है।
स्पष्टीकरण: - "िोटटंग मशीन" का अथि, ऐिी कोई भी मशीन या उपकरण,
चाहे िह इलेक्रॉसनक रूप िे िंचासलत हो या क्रकिी और तरीके िे िोट देने या
ररकॉडि करने के सलए उपयोग क्रकया जाता हो और इन सनयमों में मतपेटी या
मतपत्र का कोई भी िंदभि अलग िे बताए गए िंदभों को छोडकर; ऐिी िोटटंग
मशीन के िंदभि को शासमल करने के रूप में िमझा जाएगा, जहां भी ऐिी िोटटंग
मशीन का उपयोग क्रकिी भी चुनाि में क्रकया जाता रहा है।
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97. इलेक्रॉसनक िोटटंग मशीनों की रूपरेखा:-
प्रत्येक इलेक्रॉसनक िोटटंग मशीन (बाद में िोटटंग मशीन के रूप में िंदर्भित) में
एक सनयंत्रण इकाई और एक मतदान इकाई होगी और उिका सडजाइन ऐिा होगा
सजिे चुनाि आयोग द्वारा अनुमोक्रदत क्रकया गया हो।
98. ररटर्निंग असधकारी द्वारा मतदान मशीनों की तैयारी:-
(1) मतदान मशीन की मतदान यूसनट में ऐिे सििरण शासमल होंगे जो चुनाि
आयोग सनर्दिष्ट कर िकता है।
(2) उम्मीदिारों के नाम मतदान इकाई पर उिी िम में व्यिसस्थत क्रकये जायेंगे
सजि िम में िे चुनाि लडने िाले उम्मीदिारों की िूची में हैं।
(3) यक्रद दो या दो िे असधक उम्मीदिारों का नाम एक ही है, तो उन्हें उनके
व्यििाय या सनिाि के अलािा या क्रकिी अन्य तरीके िे अलग क्रकया जाएगा।
(4) इन सनयमों के पूििगामी प्रािधानों के अधीन, ररटर्निंग असधकारी जो काम
करेगा:-
क) मतदान इकाई में चुनाि लडने िाले उम्मीदिारों के नाम और सचनन िाले
लेबल को ठीक करना और उि यूसनट को अपनी मुहर और चुनाि लड रहे
उम्मीदिारों या उनके चुनाि एजेंटों की मुहर िे िुरसक्षत करना जो इिे लगाने के
इच्छुक हों;
ख) चुनाि लडने िाले उम्मीदिारों की िंख्या सनधािररत करना और सनयंत्रण
इकाई में उम्मीदिार िेट अनुभाग को बंद करना और इिे अपनी मुहर और चुनाि
लड रहे उम्मीदिारों या उनके चुनाि एजेंटों की मुहर के िाथ िुरसक्षत करना जो
इिे लगाने के इच्छुक हैं।
99. मतदान केंद्रों पर व्यिस्था:-
1. ररटर्निंग असधकारी प्रत्येक मतदान केंद्र के सलए एक िोटटंग मशीन और मतदाता
िूची के प्रािंसगक सहस्िे की प्रसतयां और ऐिी अन्य चुनाि िामग्री उपलब्ध
कराएगा, जो मतदान कराने के सलए आिश्यक हो।
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2. उप सनयम (1) के प्रािधानों पर प्रसतकूल प्रभाि डाले सबना, ररटर्निंग असधकारी,
चुनाि आयोग की पूिि मंजूरी िे, एक ही पररिर में सस्थत दो या असधक मतदान
केंद्रों के सलए एक िोटटंग मशीन प्रदान कर िकता है।
100. मतदान के सलए िोटटंग मशीनों की तैयारी:-
(1) मतदान केंद्र पर उपयोग की जाने िाली प्रत्येक िोटटंग मशीन की सनयंत्रण
इकाई और मतदान इकाई पर एक लेबल रहेगा सजि पर अंक्रकत होगा-
(क) िम िंख्या, यक्रद कोई हो, और िाडि का नाम;
(ख) जैिी सस्थसत हो िैिे ही, मतदान केंद्र या केंद्रों की िम िंख्या और नाम;
(ग) यूसनट की िम िंख्या; और
(घ) मतदान की तारीख।
(2) मतदान शुरू होने िे ठीक पहले, पीठािीन असधकारी मतदान एजेंटों और
उपसस्थत अन्य व्यसक्तयों को क्रदखाएगा क्रक िोटटंग मशीन में पहले िे कोई िोट दजि
नहीं क्रकया गया है।
(3) िोटटंग मशीन की सनयंत्रण इकाई को िुरसक्षत करने के सलए एक पेपर िील का
उपयोग क्रकया जाएगा, और पीठािीन असधकारी पेपर िील पर अपने हस्ताक्षर
करेगा और उि पर ऐिे मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर लेगा जो ऐिा करने के इच्छुक
हों।
(4) इिके बाद पीठािीन असधकारी इि प्रकार हस्ताक्षररत पेपर िील को िोटटंग
मशीन की सनयंत्रण इकाई में सनधािररत स्थान पर लगाएगा और उिे िुरसक्षत और
िील करेगा।
(5) सनयंत्रण इकाई को िुरसक्षत करने के सलए उपयोग की जाने िाली िील को इि
तरह िे लगाया जाएगा क्रक इकाई को िील करने के बाद; िील तोडे सबना "ररजल्ट
बटन" दबाना िंभि नहीं हो।
(6) पीठािीन असधकारी और मतदान एजेंटों के िमक्ष सनयंत्रण इकाई को बंद और
िुरसक्षत क्रकया जाएगा और मतदान इकाई को मतदान कक्ष में रखा जाएगा।
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101. िोटटंग मशीन द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया:-
(1) क्रकिी मतदाता को मतदान करने की अनुमसत देने िे पहले, मतदान असधकारी
जो काम करेगा-
(क) मतदाताओं के रसजस्टर में मतदाता िूची की सचसननत प्रसत में दजि मतदाता
की मतदाता िूची िमांक को प्रपत्र 25 में दजि करेगा।
(ख) मतदाताओं के उक्त रसजस्टर पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का सनशान
प्राप्त करेगा; और
(ग) मतदाता िूची की सचसननत प्रसत में मतदाता का नाम अंक्रकत करेगा, यह
इंसगत करने के सलए क्रक उिे मतदान करने की अनुमसत दी गई है, : बशते क्रक क्रकिी
भी मतदाता को तब तक मतदान करने की अनुमसत नहीं दी जाएगी जब तक क्रक
िह मतदाताओं के रसजस्टर पर अपना हस्ताक्षर न कर दे या अंगूठा न लगा दे।
(2) क्रकिी भी पीठािीन असधकारी या मतदान असधकारी या क्रकिी अन्य असधकारी
के सलए मतदाता रसजस्टर पर मतदाता के अंगूठे के सनशान को ित्यासपत करना
आिश्यक नहीं होगा।
102. इलेक्रॉसनक िोटटंग मशीनों द्वारा मतदान की प्रक्रिया:-
िोट देने की अनुमसत समलने के तुरंत बाद, मतदाता पीठािीन असधकारी या िोटटंग
मशीन की सनयंत्रण इकाई के प्रभारी मतदान असधकारी के पाि जाएगा, जो
मतदाता के िोट को दजि करने के सलए सनयंत्रण इकाई पर उसचत बटन दबाकर
मतदान इकाई को िक्रिय करेगा।
इिके बाद मतदाता को तुरंत- (क) मतदान कक्ष की ओर जाएगा। सजि
उम्मीदिार को िह िोट देना चाहता है मतदान यूसनट पर उिके नाम और चुनाि
सचन्ह के िामने या नोटा के सनशान के िामने सस्थत बटन दबाकर अपना िोट
ररकॉडि करेगा, और मतदान कक्ष िे बाहर आएगा और मतदान केंद्र िे बाहर चला
जाएगा।
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103. नेत्रहीन या सनःशक्त मतदाताओं के मतों को दजि करना:-
(1) यक्रद पीठािीन असधकारी इि बात िे िंतुष्ट है क्रक नेत्रहीनता या क्रकिी अन्य
शारीररक दुबिलताओं के कारण, कोई मतदाता िोटटंग मशीन की मतदान यूसनट
पर चुनाि सचनन को पहचानने में अिमथि है या सबना क्रकिी िहायता के उसचत
बटन दबाकर अपना िोट ररकॉडि करने में अिमथि है, पीठािीन असधकारी मतदाता
को अपनी इच्छा के अनुिार अपनी ओर िे िोट दजि करने के सलए अपने िाथ कम
िे कम अठारह िर्ि की आयु के एक िाथी को मतदान कक्ष में ले जाने की अनुमसत
देगा।
बशते क्रक क्रकिी भी व्यसक्त को एक ही क्रदन में क्रकिी भी मतदान केंद्र पर एक िे
असधक सनिािचकों के िाथी के रूप में कायि करने की अनुमसत नहीं दी जाएगी।
बशते क्रक इि सनयम के तहत क्रकिी भी क्रदन क्रकिी भी व्यसक्त को मतदाता के
िहयोगी के रूप में कायि करने की अनुमसत देने िे पहले उन्हे यह घोसर्त करना
होगा क्रक िह मतदाता की ओर िे उिके द्वारा दजि क्रकए गए िोट को गोपनीय
रखेगा और उिने उि क्रदन पहले क्रकिी अन्य मतदान केंद्र पर क्रकिी अन्य मतदाता
के िहयोदगी के रूप में कायि नहीं क्रकया है
(2) पीठािीन असधकारी इि सनयम के तहत िभी मामलों का प्रपत्र 17 में ररकॉडि
रखेगा।
104. मतदान के दौरान पीठािीन असधकारी का मतदान कक्ष में प्रिेश:-
(1) जहां भी आिश्यक िमझे पीठािीन असधकारी मतदान के दौरान मतदान कक्ष
में प्रिेश कर िकता है और यह िुसनसित करने के सलए आिश्यक कदम उठा िकता
है क्रक मतदान इकाई के िाथ क्रकिी भी तरह िे छेडछाड नहीं की गई है।
(2) यक्रद पीठािीन असधकारी के पाि यह िंदेह करने का कारण है क्रक कोई मतदता
जो मतदान कक्ष में प्रिेश कर चुका है, िह मतदान इकाई के िाथ छेडछाड कर
रहा है या क्रकिी तरह का हस्तक्षेप कर रहा है या अनुसचत रूप िे लंबे िमय तक
मतदान कक्ष के अंदर रहा है, तो िह मतदान कक्ष में प्रिेश करेगा और ऐिे कदम
उठाएगा जो मतदान की िुचारू और व्यिसस्थत प्रगसत िुसनसित करने के सलए
आिश्यक हो।
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105. मतदान के बाद मतदान मशीन को िील करना:-
(1) मतदान िमाप्त होने के बाद सजतनी जल्दी िंभि हो, पीठािीन असधकारी यह
िुसनसित करने के सलए सनयंत्रण इकाई को बंद कर देगा क्रक कोई और िोट दजि
नहीं क्रकया जा िके और मतदान इकाई को सनयंत्रण इकाई िे अलग कर देगा।
(2) उिके बाद सनयंत्रण इकाई और मतदान इकाई को िील कर क्रदया जाएगा, और
चुनाि आयोग द्वारा सनदेसशत तरीके िे अलग-अलग िुरसक्षत क्रकया जाएगा और
उन्हें िुरसक्षत करने के सलए उपयोग की जाने िाली िील इि तरह लगाई जाएगी
क्रक इन िील को तोडे सबना यूसनट को खोलना िंभि नहीं होगा।
(3) मतदान केंद्र पर मौजूद मतदान एजेंट, जो अपनी मुहर लगाना चाहते हैं, उन्हें
भी ऐिा करने की अनुमसत दी जाएगी।
106. ररटर्निंग असधकारी को िोटटंग मशीन आक्रद भेजना:-
(1) पीठािीन असधकारी तब ररटर्निंग असधकारी को ये िामान ऐिे स्थान पर
भेजेगा या पहुंचाएगा जहां के सलए ररटर्निंग असधकारी सनदेश दे-
(क) िोटटंग मशीन;
(ख) मतों का खाता
(ग) िीलबंद पैकेट, और
(घ) मतदान के सलए उपयोग क्रकए गए अन्य िभी कागजात
(2) ररटर्निंग असधकारी िोटों की सगनती शुरू होने तक िोटटंग मशीन, पैकेट और
अन्य कागजात की िुरसक्षत असभरक्षा के सलए उनके िुरसक्षत पररिहन की पयािप्त
व्यिस्था करेगा।
107. बूथ कैप्चटरंग की सस्थसत में मतदान मशीन को बंद करना:-
जहां पीठािीन असधकारी को लगता है क्रक मतदान केंद्र या मतदान के सलए
सनधािररत स्थान को बंधक बनाया जा रहा है, तो िह यह िुसनसित करने के सलए
िोटटंग मशीन की सनयंत्रण इकाई को तुरंत बंद कर देगा क्रक कोई और िोट दजि
नहीं क्रकया जा िके और सनयंत्रण इकाई िे मतदान इकाई को अलग कर देगा।
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इलेक्रॉसनक िोटटंग मशीनों िे िोटों की सगनती
108. िोटटंग मशीनों की जांच एिं सनरीक्षण:-
(1) ररटर्निंग असधकारी एक िे असधक मतदान केंद्रों पर इस्तेमाल की गई िोटटंग
मशीनों की सनयंत्रण इकाइयों को जांच और सनरीक्षण के सलए ले जा िकता है और
ऐिी इकाइयों में दजि िोटों को एक िाथ सगना जा िकता है।
(2) उप सनयम (1) के तहत िोटटंग मशीन की क्रकिी भी सनयंत्रण इकाई में दजि
िोटों की सगनती करने िे पहले, उम्मीदिार या उिके चुनाि एजेंट या मतगणना
टेबल पर मौजूद उिके मतगणना एजेंट को खुद को िंतुष्ट करने के सलए ऐिे अन्य
महत्िपूणि सनरीक्षण करने की अनुमसत दी जाएगी क्रक पेपर िील और यूसनट पर
िील लगाई गई हैं और िीलें बरकरार हैं।
(3) ररटर्निंग असधकारी खुद िंतुष्ट होगा क्रक िास्ति में क्रकिी भी िोटटंग मशीन के
िाथ छेडछाड नहीं की गई है।
(4) यक्रद ररटर्निंग असधकारी इि बात िे िंतुष्ट है क्रक िास्ति में क्रकिी िोटटंग मशीन
के िाथ छेडछाड की गई है, तो िह उि मशीन में दजि िोटों की सगनती नहीं करेगा
और सनयम 66 (II) में सनधािररत प्रक्रिया का पालन करेगा जो उन मतदान केंद्र या
केंद्रों के िंबंध में लागू हो िकती है जहां उि मशीन का उपयोग क्रकया गया था।
109. मतों की सगनती:-
(1) ररटर्निंग असधकारी के िंतुष्ट होने के बाद क्रक िोटटंग मशीन के िाथ िास्ति में
कोई छेडछाड नहीं की गई है, िह सनयंत्रण इकाई में क्रदए गए "पररणाम"
सचसननत उसचत बटन को दबाकर उिमें दजि िोटों की सगनती कराएगा, सजििे
कुल मतदाताओं ने मतदान क्रकया और िोट क्रदया। प्रत्येक उम्मीदिार को समले मतों
को ऐिे प्रत्येक उम्मीदिार के िंबंध में इकाई में इि उद्देश्य के सलए लगाए गए
सडस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित क्रकया जाएगा।
(2) चूंक्रक प्रत्येक उम्मीदिार द्वारा डाले गए िोट सनयंत्रण इकाई पर प्रदर्शित होते
हैं, ररटर्निंग असधकारी के पाि जो होगा-
(क) प्रपत्र 26 पर भाग II में प्रत्येक उम्मीदिार के िंबंध में अलग-अलग दजि क्रकए
गए ऐिे मतों की िंख्या।
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(ख) प्रपत्र 26 का भाग II अन्य िंबंध में पूरा क्रकया गया है और मतगणना
पयिेक्षक और उपसस्थत उम्मीदिारों या उनके चुनाि एजेंटों या उनके मतगणना
एजेंटों द्वारा हस्ताक्षररत है; और
(ग) प्रपत्र 26 में पररणाम शीट में की गई िंबंसधत प्रसिसष्टयां और घोसर्त पररणाम
शीट में दजि क्रकए गए सििरण।
110. िोटटंग मशीनों को िील करना:-
(1) एक सनयंत्रण इकाई में दजि क्रकए गए मतदान के पररणाम को उम्मीदिार के
अनुिार िुसनसित करने और फॉमि 26 के भाग II में दजि करने के बाद, ररटर्निंग
असधकारी अपनी मुहर के िाथ इकाई को क्रफर िे िील कर देगा और ऐिे उपसस्थत
उम्मीदिार या उनके चुनाि एजेंट िील लगाते हैं जो ऐिा करना चाहते हैं ताक्रक
इकाई में दजि मतदान का पररणाम नष्ट न हो और इकाई ऐिे पररणाम की स्मृसत
को बरकरार रख िके।
(2) इि प्रकार िील की गई सनयंत्रण इकाई को सिशेर् रूप िे तैयार बक्िों में रखा
जाएगा, सजि पर ररटर्निंग असधकारी सनम्नसलसखत सििरण दजि करेगा, अथाित्: -
(क) िाडि का नाम;
(ख) मतदान केंद्र या केंद्रों का सििरण जहां सनयंत्रण इकाई का उपयोग क्रकया
गया है।
(िी) सनयंत्रण इकाई की िम िंख्या
(डी) मतदान की तारीख; और
(ई) मतगणना की तारीख।
(3) लक्षद्वीप (पंचायत चुनाि) सनयम, 2022 के प्रािधान, जहां तक िोटटंग
मशीनों द्वारा मतदान के िंबंध में लागू हो िकते हैं और उन सनयमों में मतपत्र के
क्रकिी भी िंदभि को ऐिी मतदान मशीन के िंदभि में शासमल माना जाएगा।
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अध्याय- XVI
आकसस्मक ररसक्तयों के सलए चुनाि
111. आकसस्मक चुनाि :-
(1) जब क्रकिी पंचायत के सलए सनिािसचत िदस्य/ िरपंच की िीट खाली हो
जाती है या ररक्त घोसर्त कर दी जाती है या पंचायत के सलए उिका चुनाि शून्य
घोसर्त कर क्रदया जाता है, तो आयोग नीचे उप-सनयम (2) के प्रािधानों के अधीन
होगा, आसधकाररक राजपत्र में एक असधिूचना द्वारा, असधिूचना में सनर्दिष्ट सतसथ
िे पहले होने िाली ररसक्त को भरने के उद्देश्य िे एक व्यसक्त का चुनाि करने के
सलए िंबंसधत िाडि को कहेगा, और सिसनयमन और इन सनयमों के प्रािधान और
उिके तहत क्रदए गए आदेश, ऐिी ररसक्त को भरने के सलए क्रकिी िदस्य के चुनाि
के िंबंध में, जहां तक िंभि हो, लागू होंगे।
(2) यक्रद ऐिे क्रकिी िाडि/ पंचायत में अनुिूसचत जनजासत या क्रकिी मसहला के
सलए आरसक्षत िीट खाली होने के कारण ररसक्त होती है, तो उपसनयम (1) के
तहत जारी असधिूचना में सनर्दिष्ट क्रकया जाएगा क्रक उि िीट को भरने िाला व्यसक्त
अनुिूसचत जनजासत या मसहला, जैिा भी मामला हो, िे िंबंसधत है।
(3) क्रकिी भी आकसस्मक ररसक्त को ऐिी ररसक्त होने की तारीख िे छह महीने की
अिसध के भीतर भरा जाएगा, ग्राम पंचायत या सजला पंचायत के आम चुनाि िे
पहले छह महीने के भीतर होने िाली आकसस्मक ररसक्त को भरने के सलए कोई
चुनाि नहीं क्रकया जाएगा।
अध्याय- XVII
चुनाि को लेकर सििाद
112. पररभार्ा:-
इि अध्याय में, जब तक क्रक िंदभि िे कुछ अन्य अपेसक्षत न हो -
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(क) "उम्मीदिार" का अथि िह व्यसक्त है जो क्रकिी भी पंचायत के चुनाि में
उम्मीदिार के रूप में सिसधित नामांक्रकत क्रकया गया है या होने का दािा करता
है;
(ख) "लागत" का अथि है क्रकिी चुनाि यासचका के परीक्षण की या उििे जुडी
िभी लागतें, शुल्क और खचि;
(ग) "चुनािी असधकार" का अथि है क्रकिी व्यसक्त का पंचायत के चुनाि में खडे
होने या न खडे होने, या उम्मीदिार बनने िे पीछे हटने या न हटने, या िोट देने
या िोट देने िे परहेज करने का असधकार:
(घ) "उच्च न्यायालय" का अथि उच्च न्यायालय है सजिके असधकार क्षेत्र की
स्थानीय िीमा के भीतर चुनाि आयोसजत क्रकया गया है, सजििे िंबंसधत चुनाि
यासचका है;
(ङ) "सनिािसचत उम्मीदिार" का अथि एक उम्मीदिार है सजिका नाम
आसधकाररक राजपत्र में प्रािंसगक सनयम के तहत सिसधित सनिािसचत के रूप में
प्रकासशत क्रकया गया है।
113. यासचकाओं की प्रस्तुसत:
(1) क्रकिी भी चुनाि पर ििाल उठाने िाली चुनाि यासचका सनयम 126 और
सनयम 127 के उप-सनयम (1) में सनर्दिष्ट एक या असधक आधारों पर ऐिे चुनाि
में उम्मीदिार के सनिािचन िे 15 क्रदन के भीतर, लेक्रकन चुनाि की तारीख िे
पहले नहीं, क्रकिी भी उम्मीदिार या क्रकिी मतदाता के द्वारा सजला न्यायाधीश
को प्रस्तुत की जा िकती है।
स्पष्टीकरण: - इि उप-सनयम में 'मतदाता' का अथि उि व्यसक्त िे है जो उि
चुनाि में मतदान करने का हकदार था सजििे चुनाि यासचका िंबंसधत है, चाहे
उिने ऐिे चुनाि में मतदान क्रकया हो या नहीं।
(2) प्रत्येक चुनाि यासचका के िाथ उिकी उतनी ही प्रसतयां िंलग्न की जाएंगी
सजतने यासचका में उत्तरदाताओं का उल्लेख क्रकया गया है और ऐिी प्रत्येक प्रसत
को यासचकाकताि द्वारा अपने हस्ताक्षर के तहत यासचका की िच्ची प्रसत के रूप में
ित्यासपत क्रकया जाएगा।
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114. यासचका के पक्ष:
एक यासचकाकताि अपनी यासचका में प्रसतिादी के रूप में शासमल होगा-
(क) जहां यासचकाकताि, सनिािसचत उम्मीदिार का चुनाि शून्य होने का दािा
करने के अलािा एक और दािा करता है क्रक उिे खुद या क्रकिी अन्य उम्मीदिार
को सिसधित सनिािसचत क्रकया गया है, यासचकाकताि के अलािा िभी चुनाि लडने
िाले उम्मीदिार, और जहां ऐिी कोई और घोर्णा का दािा नहीं क्रकया गया है,
िभी उम्मीदिार सनिािसचत हो गए: और
(ख) कोई अन्य उम्मीदिार सजिके सखलाफ यासचका में क्रकिी भ्रष्ट आचरण के
आरोप लगाए गए हैं।
115. यासचका की िामग्री:
(1) एक चुनाि यासचका -
(क) में उन ठोि त्यों का िंसक्षप्त सििरण शासमल होगा सजन पर यासचकाकताि
भरोिा करता है;
(ख) क्रकिी भी भ्रष्ट आचरण का पूरा सििरण प्रस्तुत करेगा सजिका यासचकाकताि
ने आरोप लगाया है, सजिमें ऐिे भ्रष्ट आचरण करने िाले कसथत पक्षों के नाम और
प्रत्येक काम के कमीशन की तारीख और स्थान का यथािंभि पूरा सििरण शासमल
होगा; और
(ग) यासचकाकताि द्वारा हस्ताक्षररत क्रकया जाएगा और दलीलों के ित्यापन के
सलए सिसिल प्रक्रिया िंसहता, 1908 (1908 का 5) में सनधािररत तरीके िे ित्यासपत
क्रकया जाएगा:
बशते क्रक जहां यासचकाकताि क्रकिी भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाता है, तो यासचका
के िाथ ऐिे भ्रष्ट आचरण के िबिे प्रमुख आरोप और उिके सििरण के िमथिन में
प्रथम श्रेणी मसजस्रेट या नोटरी या शपथ आयुक्त के िमक्ष शपथ सलया गया प्रपत्र-
24 में शपथ पत्र भी िंलग्न करना होगा।
(2) यासचका की क्रकिी भी अनुिूची या अनुलग्नक पर भी यासचकाकताि द्वारा
हस्ताक्षर क्रकए जाएंगे और यासचका के िमान तरीके िे ित्यासपत क्रकए जाएंगे।
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116. यासचकाकताि द्वारा दािा की जा िकने िाली राहत: -
एक यासचकाकताि, इि घोर्णा का दािा करने के अलािा क्रक सनिािसचत उम्मीदिार
का चुनाि शून्य है, एक और घोर्णा का दािा कर िकता है क्रक िह स्ियं या क्रकिी
अन्य उम्मीदिार को सिसधित सनिािसचत क्रकया गया है।
117. चुनाि यासचकाओं का परीक्षण:
(1) सजला न्यायाधीश उि चुनाि यासचका को खाररज कर देगा जो सनयम 113 या
सनयम 114 या सनयम 137 के प्रािधानों का अनुपालन नहीं करती है।
स्पष्टीकरण: इि उप सनयम के तहत चुनाि यासचका को खाररज करने िाला सजला
न्यायाधीश का आदेश सनयम 124 के खंड (ए) के तहत क्रदया गया आदेश माना
जाएगा।
(2) जहां एक ही चुनाि के िंबंध में एक िे असधक चुनाि यासचकाएं सजला
न्यायाधीश के िमक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, िहां िह अपने सििेक िे उन पर अलग-
अलग या एक या असधक िमूहों में िुनिाई कर िकता है।
(3) कोई भी उम्मीदिार जो पहले िे ही प्रसतिादी नहीं है, मुकदमा शुरू होने की
तारीख िे चौदह क्रदनों के भीतर सजला न्यायाधीश के िामने आिेदन करने पर और
सजला न्यायाधीश द्वारा क्रदए जाने िाले खचों की िुरक्षा के आदेश के तहत प्रसतिादी
के रूप में शासमल होने का हकदार होगा।
स्पष्टीकरण: इि उप-सनयम और सनयम 123 के प्रयोजनों के सलए, क्रकिी यासचका
की िुनिाई उत्तरदाताओं के सलए सजला न्यायाधीश के िमक्ष उपसस्थत होने और
यासचका में क्रकए गए दािे या दािों का जिाब देने के सलए सनधािररत सतसथ पर शुरू
मानी जाएगी।
(4) लागत और अन्य जैिी शतों पर, सजला न्यायाधीश जैिा भी उसचत िमझे,
यासचका में कसथत क्रकिी भी भ्रष्ट आचरण के सििरण को इि तरह िे िंशोसधत या
सिस्ताररत करने की अनुमसत दे िकता है जो उिकी राय में यासचका का सनष्पक्ष
और प्रभािी परीक्षण िुसनसित करने के सलए आिश्यक हो िकता है, लेक्रकन
यासचका में क्रकिी भी िंशोधन की अनुमसत नहीं दी जाएगी सजिका प्रभाि
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यासचका में पहले िे आरोसपत न क्रकए गए भ्रष्ट आचरण के सििरण को पेश करने
पर होगा।
(5) जहां तक िंभि हो चुनाि यासचका की िुनिाई, मुकदमे के िंबंध में न्यायाधीशों
के सहतों के अनुरूप, उिके सनष्कर्ि तक क्रदन-प्रसतक्रदन जारी रखी जाएगी, जब तक
क्रक सजला न्यायाधीश को दजि क्रकए जाने िाले कारणों के सलए मुकदमे को अगले
क्रदन िे आगे स्थसगत करना आिश्यक न लगे।
(6) प्रत्येक चुनाि यासचका पर यथािंभि शीघ्र िुनिाई की जाएगी और उि
तारीख िे छह महीने के भीतर िुनिाई िमाप्त करने का प्रयाि क्रकया जाएगा सजि
क्रदन चुनाि यासचका िुनिाई के सलए सजला न्यायाधीश के िमक्ष प्रस्तुत की
जाएगी।
118. सजला न्यायाधीश के िमक्ष प्रक्रिया :-
(1) सिसनयमन के प्रािधानों और उिके तहत बनाए गए क्रकिी भी सनयम के अधीन,
सजला न्यायाधीश द्वारा प्रत्येक चुनाि यासचका की िुनिाई, यथािंभि, सिसिल
प्रक्रिया िंसहता, 1908 (1908 का 5) के मुकदमों के तहत लागू प्रक्रिया के अनुिार
की जाएगी:
बशते क्रक सजला न्यायाधीश के पाि सलसखत रूप में दजि क्रकए जाने िाले कारणों के
आधार पर क्रकिी भी गिाह की जांच करने िे इनकार करने का सििेकासधकार
होगा यक्रद उिकी राय है क्रक ऐिे गिाहों या गिाहों के िा्य यासचका के सनणिय
के सलए ठोि नहीं है या ऐिी गिाही देने िाला पक्ष तुच्छ आधार पर या कायिाही
में देरी करने की दृसष्ट िे ऐिा कर रहा है।
(2) भारतीय िा्य असधसनयम, 1872 (1872 का 1) के प्रािधान, सिसनयमन और
इन सनयमों के प्रािधानों के अधीन, एक चुनाि यासचका के परीक्षण के सलए िभी
मामलों में लागू माने जाएंगे।
119. दस्तािेजी िा्य:-
क्रकिी भी असधसनयम में इिके सिपरीत कुछ भी होने के बािजूद, कोई भी दस्तािेज
चुनाि यासचका के परीक्षण में िा्य के रूप में इि आधार पर अस्िीकायि नहीं
होगा क्रक िह सिसधित मुद्रांक्रकत या पंजीकृत नहीं है।
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120. मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन न क्रकया जाना:-
क्रकिी भी गिाह या अन्य व्यसक्त को यह बताने की आिश्यकता नहीं होगी क्रक उिने
चुनाि में क्रकिे िोट क्रदया है।
121. अपराधबोधक प्रश्नों का उत्तर देना और क्षसतपूर्ति का प्रमाण पत्र:
(1) क्रकिी भी गिाह को चुनाि यासचका के परीक्षण में क्रकिी मुद्दे िे िंबंसधत क्रकिी
भी प्रश्न का उत्तर देने िे इि आधार पर माफ नहीं क्रकया जाएगा क्रक ऐिे प्रश्न का
उत्तर उिे दोर्ी ठहरा देगा या दोर्ी ठहरा िकता है या बेनकाब हो िकता है या
बेनकाब होने प्रिृसत्त क्रदख िकती है या कोई जुमािना या जब्ती की कारिाई हो
िकती है;
बशते क्रक-
(क) एक गिाह जो िास्ति में उन िभी ििालों का जिाब देता है सजनका उिे
जिाब देना आिश्यक है, िह सजला न्यायालय िे क्षसतपूर्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त
करने का हकदार होगा, और
(ख) क्रकिी गिाह द्वारा सजला न्यायाधीश द्वारा या उिके िमक्ष पूछे गए प्रश्न का
उत्तर, िा्य के िंबंध में क्रकिी आपरासधक कायिाही या झूठी गिाही के मामले
को छोडकर, क्रकिी भी नागररक या आपरासधक कायिाही में िा्य के रूप में
स्िीकायि नहीं होगा।
(2) जब क्रकिी गिाह को क्षसतपूर्ति का प्रमाण पत्र क्रदया गया है, तो उिके द्वारा
क्रकिी भी अदालत में इिकी पैरिी की जा िकती है और सजि मामले िे ऐिा
प्रमाणपत्र िंबंसधत है, उििे उत्पन्न क्रकिी भी कानून के तहत क्रकिी भी आरोप के
प्रसत या उि के सलए पूणि बचाि होगा, लेक्रकन इिे सिसनयमन या क्रकिी अन्य कानून
द्वारा लगाए गए चुनाि के िंबंध में क्रकिी भी अयोग्यता िे राहत देने िाला नहीं
माना जाएगा।
122. गिाहों का खचि:-
िा्य देने में क्रकिी भी व्यसक्त द्वारा क्रकए गए उसचत खचि की अनुमसत सजला
न्यायाधीश द्वारा ऐिे व्यसक्त को दी जा िकती है और जब तक क्रक िह कोई और
सनदेश न दे, इिे लागत का सहस्िा माना जाएगा।
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123. िीट का दािा करने पर आरोप-प्रत्यारोप:
(1) जब क्रकिी चुनाि यासचका में यह घोर्णा की जाती है क्रक सनिािसचत उम्मीदिार
के अलािा कोई अन्य उम्मीदिार सिसधित सनिािसचत हो गया है, तो सनिािसचत
उम्मीदिार या कोई अन्य दल यह िासबत करने के सलए िबूत दे िकता है क्रक िह
सनिािसचत उम्मीदिार था और उिके चुनाि पर ििाल उठाते हुए एक यासचका
प्रस्तुत की गई थी तो ऐिे उम्मीदिार का चुनाि शून्य हो जाता:
बशते क्रक सनिािसचत उम्मीदिार या ऐिा अन्य पक्ष, जैिा क्रक ऊपर कहा गया है,
तब तक ऐिे िा्य देने का हकदार नहीं होगा जब तक क्रक उिने परीक्षण शुरू होने
की तारीख िे चौदह क्रदनों के भीतर ऐिा करने के अपने इरादे के बारे में सजला
न्यायाधीश को नोरटि नहीं क्रदया हो और उिने िुरक्षा/ सिक्योररटी भी दे दी है
और सनयम 137 में उल्लेख क्रकया गया हो।
(2) उप-सनयम (1) में सनर्दिष्ट प्रत्येक नोरटि के िाथ चुनाि यासचका के मामले में
सनयम 115 द्वारा अपेसक्षत सििरण और सििरण िंलग्न होंगे और उिी तरह िे
हस्ताक्षररत और ित्यासपत क्रकया जाएगा।
124. सजला न्यायाधीश का सनणिय: चुनाि यासचका की िुनिाई के िमापन पर,
सजला न्यायाधीश एक आदेश देगा -
(क) चुनाि यासचका खाररज करना;
(ख) या सनिािसचत उम्मीदिार के चुनाि को शून्य घोसर्त करना; या
(ग) सनिािसचत उम्मीदिार के चुनाि को शून्य घोसर्त करना और यासचकाकताि
या क्रकिी अन्य उम्मीदिार को सिसधित सनिािसचत घोसर्त करना।
125. सजला न्यायाधीश द्वारा क्रदये जाने िाले अन्य आदेश:
सनयम 124 के अंतगित आदेश देते िमय सजला न्यायाधीश यह आदेश भी देगा -
(क) जहां यासचका में चुनाि में क्रकए गए क्रकिी भ्रष्ट आचरण का कोई आरोप
लगाया गया है, ररकॉडि क्रकया जाता है-
(i) यह पता लगाना क्रक चुनाि में कोई भ्रष्ट आचरण क्रकया गया है या नहीं, और
उि भ्रष्ट आचरण की प्रकृसत क्या है; और
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(ii) उन िभी व्यसक्तयों के नाम, यक्रद कोई हों, जो मुकदमे में दोर्ी या क्रकिी भ्रष्ट
आचरण के दोर्ी िासबत हुए हों और उि आचरण की प्रकृसत; और
(ख) देय लागतों की कुल रासश तय करना और उन व्यसक्तयों को सनर्दिष्ट करना
सजनके द्वारा और सजनके सलए लागत का भुगतान क्रकया जाएगा:
बशते क्रक एक व्यसक्त जो यासचका का पक्षधर नहीं है, उिे खंड (क) के उप-खंड
(ii) के तहत आदेश में नासमत नहीं क्रकया जाएगा, जब तक क्रक उिे सजला
न्यायाधीश के िामने पेश होने और कारण बताने के सलए नोरटि नहीं क्रदया गया
हो क्रक उिका नाम इि प्रकार क्यों नहीं रखा जाना चासहए; और उिे ऐिे क्रकिी
भी गिाह िे सजरह करने का अििर क्रदया गया है, सजिकी सजला न्यायाधीश द्वारा
पहले ही जांच की जा चुकी है और सजिने उिके सखलाफ िबूत क्रदया है, अपने
बचाि में िा्य बुलाने और िुने जाने का अििर क्रदया गया है।
126. चुनाि को शून्य घोसर्त करने का आधार :
(1) नीचे उप-सनयम (2) के प्रािधानों के अधीन, यक्रद सजला न्यायाधीश की राय
है-
(क) अपने चुनाि की तारीख पर, सनिािसचत उम्मीदिार सिसनयमन के तहत िीट
भरने के सलए चुने जाने के योग्य नहीं था, या अयोग्य था; या
(ख) क्रक कोई भी भ्रष्ट आचरण सनिािसचत उम्मीदिार या उिके चुनाि एजेंट या
क्रकिी अन्य व्यसक्त द्वारा सनिािसचत उम्मीदिार या उिके चुनाि एजेंट की िहमसत
िे क्रकया गया है; या
(ग) क्रक क्रकिी भी नामांकन को अनुसचत तरीके िे खाररज कर क्रदया गया है; या
(घ) जहां तक चुनाि के पररणाम का िंबंध सनिािसचत उम्मीदिार िे है, िह
िास्तसिकता में प्रभासित हुआ है-
(i) क्रकिी नामांकन की अनुसचत स्िीकृसत िे; या
(ii) अपने चुनाि एजेंट के अलािा क्रकिी अन्य एजेंट द्वारा सनिािसचत उम्मीदिार के
सहत में क्रकए गए क्रकिी भ्रष्ट आचरण द्वारा; या
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(iii) क्रकिी मत को अनुसचत तरीके िे स्िीकार करने, अस्िीकार करने या खाररज
करने या क्रकिी ऐिे मत को स्िीकार करने िे जो शून्य हो; या
(iv) सिसनयमन के प्रािधानों या इन सनयमों या उनके तहत क्रदए गए आदेशों के
क्रकिी भी गैर-अनुपालन िे। सजला न्यायाधीश सनिािसचत उम्मीदिार के चुनाि
को शून्य घोसर्त कर देंगे।
(2) यक्रद सजला न्यायाधीश की राय में, सनिािसचत उम्मीदिार को उिके चुनाि
एजेंट के अलािा क्रकिी अन्य एजेंट द्वारा क्रकिी भ्रष्ट आचरण का दोर्ी ठहराया गया
है, लेक्रकन सजला न्यायाधीश िंतुष्ट है-
(क) क्रक उम्मीदिार या उिके चुनाि एजेंट द्वारा चुनाि में ऐिा कोई भ्रष्ट आचरण
नहीं क्रकया गया था, और ऐिा प्रत्येक भ्रष्ट आचरण उम्मीदिार या उिके चुनाि
एजेंट के आदेशों के सिपरीत और िहमसत के सबना क्रकया गया था;
(ख) क्रक उम्मीदिार और उिके चुनाि एजेंट ने चुनाि में भ्रष्ट आचरण को रोकने
के सलए िभी उसचत उपाय क्रकए; और
(ग) अन्य िभी मामलों में चुनाि उम्मीदिार या उिके क्रकिी भी एजेंट की ओर
िे क्रकिी भी भ्रष्ट आचरण िे मुक्त था,
तब सजला न्यायाधीश यह सनणिय ले िकता है क्रक सनिािसचत उम्मीदिार का चुनाि
शून्य नहीं है।
स्पष्टीकरण:- इिमें 'एजेंट' शब्द का िही अथि है जो लोक प्रसतसनसधत्ि असधसनयम,
1951 की धारा 124 में है।
127. िह आधार सजिके सलए सनिािसचत उम्मीदिार के अलािा अन्य उम्मीदिार
को सनिािसचत घोसर्त क्रकया जा िकता है:
(1) यक्रद कोई व्यसक्त सजिने यासचका दायर की है, उिने सनिािसचत उम्मीदिार के
चुनाि पर ििाल उठाने के अलािा, उिके स्ियं के या क्रकिी अन्य उम्मीदिार के
सिसधित सनिािसचत होने का दािा है और सजला न्यायाधीश की राय है:
(क) िास्ति में यासचकाकताि या ऐिे उम्मीदिार को कुल िैध मतों का बहुमत
प्राप्त हुआ, या
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(ख) लेक्रकन सनिािसचत उम्मीदिार द्वारा भ्रष्ट आचरण िे प्राप्त मतों के कारण,
यासचकाकताि या ऐिे अन्य उम्मीदिार िे ज्यादा िैध मतों का बहुमत प्राप्त कर
सलया होगा; सजला न्यायाधीश सनिािसचत उम्मीदिार के चुनाि को शून्य घोसर्त
करने के बाद, यासचकाकताि या ऐिे अन्य उम्मीदिार को, जैिा भी मामला हो,
सिसधित सनिािसचत घोसर्त करेंगे।
128. मत बराबर होने की सस्थसत में प्रक्रिया:
यक्रद क्रकिी चुनाि यासचका की िुनिाई के दौरान यह प्रतीत होता है क्रक चुनाि में
क्रकिी भी उम्मीदिार के बीच िोटों की िमानता है और िोट जोडने िे उनमें िे
कोई भी उम्मीदिार सनिािसचत घोसर्त होने का हकदार हो जाएगा, तो -
(क) सिसनयमन और इन सनयमों के प्रािधान के तहत ररटर्निंग असधकारी द्वारा
क्रकया गया कोई भी सनणिय, जहां तक यह सनधािररत करता है क्रक उन उम्मीदिारों
के बीच का प्रश्न यासचका के प्रयोजनों के सलए भी प्रभािी होगा; और
(ख) जहां तक प्रश्न का उत्तर ऐिे सनणिय िे नहीं समलता है, तो सजला न्यायाधीश
उनके बीच लॉटरी द्वारा सनणिय क्रकया जाएगा और आगे बढेगा जैिे क्रक सजिके पक्ष
में लॉटरी आती है उिे असतररक्त िोट प्राप्त समलेगा।
129. चुनाि यासचकाएं िापि लेना:
(1) कोई चुनाि यासचका केिल सजला न्यायाधीश की अनुमसत िे ही िापि ली जा
िकती है।
(2) जहां उप सनयम (1) के तहत िापिी के सलए आिेदन क्रकया जाता है, आिेदन
की िुनिाई के सलए तारीख तय करने की िूचना यासचका के अन्य िभी पक्षों को
दी जाएगी और आसधकाररक राजपत्र में प्रकासशत की जाएगी।
130. चुनाि यासचकाएं िापि लेने की प्रक्रिया:
(1) यक्रद एक िे असधक यासचकाकताि हैं, तो िभी यासचकाकतािओं की िहमसत के
सबना चुनाि यासचका िापि लेने के सलए कोई आिेदन नहीं क्रकया जाएगा।
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(2) िापिी के सलए कोई भी आिेदन स्िीकार नहीं क्रकया जाएगा यक्रद, सजला
न्यायाधीश की राय में, ऐिा आिेदन क्रकिी िौदेबाजी या सिचार िे प्रेररत क्रकया
गया है सजिे अनुमसत नहीं दी जानी चासहए।
(3) यक्रद आिेदन स्िीकृत हो जाता है -
(क) यासचकाकताि को प्रसतिाक्रदयों की लागत या उिके ऐिे सहस्िे का भुगतान
करने का आदेश क्रदया जाएगा जो सजला न्यायाधीश उसचत िमझे;
(ख) सजला न्यायाधीश सनदेश देगा क्रक िापिी की िूचना आसधकाररक राजपत्र
में और ऐिे अन्य तरीके िे प्रकासशत की जाएगी जो िह सनर्दिष्ट कर िकता है और
उिके बाद नोरटि तदनुिार प्रकासशत क्रकया जाएगा;
(ग) कोई व्यसक्त जो यासचकाकताि हो िकता है, ऐिे प्रकाशन के िात क्रदनों के
भीतर, क्रकिी पक्ष के हटने के स्थान पर यासचकाकताि के रूप में प्रसतस्थासपत होने
के सलए आिेदन कर िकता है और िुरक्षा/ सिक्योररटी के िंबंध में शतों, यक्रद कोई
हो, का अनुपालन करने पर, प्रसतस्थासपत क्रकए जाने का हकदार होगा और ऐिी
शतों पर कायिाही जारी रखी जाएगी सजन्हें सजला न्यायाधीश उसचत िमझते हैं।
131. सजला न्यायाधीश द्वारा चुनाि आयोग को िापिी की ररपोटि:
जब सजला न्यायाधीश द्वारा िापिी के सलए आिेदन स्िीकार कर सलया जाता है
और सनयम 130 के उप-सनयम (3) के खंड (ग) के तहत यासचकाकताि के रूप में
क्रकिी भी व्यसक्त को िापि लेने िाले पक्ष के स्थान पर प्रसतस्थासपत नहीं क्रकया
गया है, तो सजला न्यायाधीश इि त्य की ररपोटि चुनाि आयोग को करेगा और
उिके बाद चुनाि आयोग आसधकाररक राजपत्र में ररपोटि प्रकासशत करेगा।
132. चुनाि यासचकाओं का सनराकरण:
(1) एक चुनाि यासचका केिल एकमात्र यासचकाकताि या कई यासचकाकतािओं में
िे जीसित बचे व्यसक्त की मृत्यु पर ही सनरस्त होगी।
(2) जहां एक चुनाि यासचका उप-सनयम (1) के तहत रद्द हो जाती है, सजला
न्यायाधीश उि त्य को उि तरीके िे प्रकासशत कराएंगे जैिा िह उसचत िमझते
हैं।
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(3) कोई भी व्यसक्त जो स्ियं यासचकाकताि रहा हो, ऐिे प्रकाशन के िात क्रदनों के
भीतर, यासचकाकताि के रूप में प्रसतस्थासपत होने के सलए आिेदन कर िकता है
और िुरक्षा/ सिक्योररटी के िंबंध में शतों, यक्रद कोई हो, का अनुपालन करने पर,
इि प्रकार प्रसतस्थासपत होने और ऐिी शतों पर कायिाही को जारी रखने का
हकदार होगा, सजन्हें सजला न्यायाधीश उसचत िमझते हैं।
133. प्रसतिादी की मृत्यु पर उपशमन या प्रसतस्थापन:
यक्रद क्रकिी चुनाि यासचका के परीक्षण के िमापन िे पहले, एकमात्र प्रसतिादी की
मृत्यु हो जाती है या िह नोरटि देता है क्रक उिका यासचका का सिरोध करने का
इरादा नहीं है या क्रकिी भी प्रसतिादी की मृत्यु हो जाती है या ऐिा नोरटि देता है
और कोई अन्य प्रसतिादी नहीं है जो यासचका का सिरोध कर रहा हो, सजला
न्यायाधीश ऐिी घटना की िूचना को आसधकाररक राजपत्र में प्रकासशत कराएगा,
और उिके बाद कोई भी व्यसक्त जो यासचकाकताि हो िकता है, ऐिे प्रकाशन के
िात क्रदनों के भीतर, यासचका का सिरोध करने के सलए ऐिे प्रसतिादी के स्थान पर
प्रसतस्थासपत होने के सलए आिेदन कर िकता है और िह ऐिी शतों पर कायिाही
जारी रखने का हकदार होगा सजन्हें सजला न्यायाधीश उसचत िमझे।
134. उच्च न्यायालय में अपील:
(1) इन िबके बािजूद, उि िमय लागू क्रकिी अन्य कानून में सनसहत बात के बाद
भी, सनयम 124 और 125 के तहत सजला न्यायाधीश द्वारा क्रदए गए प्रत्येक आदेश
के सखलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।
(2) इन सनयमों के तहत प्रत्येक अपील सनयम 124 और 125 के तहत सजला
न्यायाधीश के आदेश की तारीख िे तीि क्रदनों की अिसध के भीतर की जाएगी:
बशते क्रक उच्च न्यायालय तीि क्रदनों की उक्त अिसध की िमासप्त के बाद अपील पर
सिचार कर िकता है, यक्रद िह िंतुष्ट है क्रक अपीलकताि के पाि ऐिी अिसध के
भीतर अपील न करने का पयािप्त कारण था।
135. सजला न्यायाधीश के आदेशों के क्रियान्ियन पर रोक:
(1) सनयम 124 या सनयम 125 के तहत उनके द्वारा क्रदए गए आदेश के कायािन्ियन
पर रोक लगाने के सलए सजला न्यायाधीश को िहां अपील करने के सलए क्रदए गए
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िमय की िमासप्त िे पहले एक आिेदन क्रकया जा िकता है और पयािप्त कारण
क्रदखाए जाने पर सजला न्यायाधीश ऐिा कर िकते हैं और ऐिे सनयमों और शतों
पर, सजन्हें िह उसचत िमझे, अपने आदेश के क्रियान्ियन पर रोक लगाएगा, लेक्रकन
उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के बाद सजला न्यायाधीश को रोक के सलए
कोई आिेदन नहीं क्रकया जाएगा।
(2) जहां सजला न्यायाधीश के आदेश के सखलाफ अपील की गई है, उच्च न्यायालय
पयािप्त कारण बताए जाने पर और ऐिे सनयमों और शतों पर, सजन्हें िह उसचत
िमझे, अपील क्रकए गए आदेश के क्रियान्ियन पर रोक लगा िकता है।
(3) जब क्रकिी आदेश के कायािन्ियन पर सजला न्यायाधीश, या जैिा भी मामला
हो, उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी जाती है, तो आदेश को कभी भी प्रभािी
नहीं माना जाएगा और रोक के आदेश की एक प्रसत तुरंत सजला न्यायाधीश, या,
जैिा भी मामला हो, उच्च न्यायालय िे लेकर चुनाि आयोग और पंचायत चुनाि
सनदेशक तक को भेजी जाएगी।
136. अपील में प्रक्रिया:
(1) प्रत्येक अपील को उच्च न्यायालय द्वारा अपने मूल नागररक क्षेत्रासधकार के
अभ्याि में सजला न्यायाधीश द्वारा पाररत आदेश िे जुडी अपील की िुनिाई और
सनधािरण के सलए लागू प्रक्रिया के अनुिार यथािंभि िुना और सनधािररत क्रकया
जाएगा और सिसिल प्रक्रिया िंसहता, 1908 (1908 का 5) के िभी प्रािधान, जहां
तक हो िके, ऐिी अपील के िंबंध में लागू होंगे।
(2) जैिे ही क्रकिी अपील पर सनणिय हो जाता है, उच्च न्यायालय सनणिय के िार को
चुनाि आयोग और पंचायत चुनाि सनदेशक को िूसचत करेगा और उिके बाद
सजतनी जल्दी हो िके सनणिय की एक प्रमासणत प्रसत चुनाि आयोग को भेजेगा और
इिकी प्रासप्त पर, आयोग-
(क) उिकी प्रसतयां उन असधकाररयों को अग्रेसर्त करेगा, सजन्हें सजला न्यायाधीश
के आदेश की प्रसतयां भेजी गई थीं, और
(ख) सनणिय को आसधकाररक राजपत्र में प्रकासशत क्रकया जाएगा।
137. लागतों के सलए िुरक्षा:
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(1) चुनाि यासचका प्रस्तुत करते िमय, यासचकाकताि को उि न्यायालय के सनयमों
के अनुिार, यासचका की लागत के सलए िुरक्षा/ सिक्योररटी के रूप में दो हजार
रुपये की धनरासश सजला न्यायालय में जमा करनी होगी।
(2) क्रकिी चुनाि यासचका की िुनिाई के दौरान, सजला न्यायाधीश, क्रकिी भी
िमय, यासचकाकताि को लागत के सलए ऐिी असतररक्त िुरक्षा/ सिक्योररटी देने के
सलए कह िकता है जैिा िह सनदेश दे।
138. लागत :
लागत सजला न्यायाधीश के सििेक पर होगी:
बशते क्रक जहां एक यासचका सनयम 124 के खंड (क) के तहत खाररज कर दी
जाती है, िहां सनिािसचत उम्मीदिार, यासचका लडने में उिके द्वारा क्रकए गए खचि
का हकदार होगा और तदनुिार सजला न्यायाधीश सनिािसचत उम्मीदिार के पक्ष
में खचि के सलए एक आदेश देगा।
139. िुरक्षा जमा िे लागत का भुगतान और ऐिी जमा की िापिी:
(1) यक्रद इन सनयमों के प्रािधानों के तहत लागत के िंबंध में क्रकिी भी आदेश में,
क्रकिी भी पक्ष द्वारा क्रकिी भी व्यसक्त को लागत का भुगतान करने का सनदेश है, तो
ऐिी लागत, यक्रद उनका पहले िे भुगतान नहीं क्रकया गया है, तो ऐिे पक्ष द्वारा
सजला न्यायाधीश को ऐिे आदेश की तारीख िे एक िर्ि के भीतर सलसखत रूप में
क्रकए गए आिेदन पर, िुरक्षा जमा रासश और पूरी िुरक्षा जमा रासश, यक्रद कोई
हो, में िे उि व्यसक्त को भुगतान क्रकया जाएगा सजिके पक्ष में लागत देने का आदेश
हुआ हो।
(2) यक्रद उि उप-सनयम में सनर्दिष्ट लागतों के उप-सनयम (1) के तहत भुगतान
के बाद कोई शेर् रासश या उक्त िुरक्षा जमा में िे कोई शेर् है, तो ऐिा शेर्, या
जहां कोई लागत प्रदान नहीं की गई है या कोई आिेदन नहीं क्रकया गया है जैिा
क्रक पूिोक्त एक िर्ि की उक्त अिसध के भीतर क्रकया गया है, उक्त िंपूणि िुरक्षा जमा
रासश, उि व्यसक्त द्वारा सजला न्यायाधीश को सलसखत रूप में क्रदए गए आिेदन पर,
सजिके द्वारा जमा की गई है, या यक्रद ऐिे व्यसक्त की उिके कानूनी प्रसतसनसधयों
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द्वारा ऐिी जमा करने के बाद मृत्यु हो जाती है, जैिा भी मामला हो, उक्त व्यसक्त
या उिके कानूनी प्रसतसनसधयों को लौटा दी जाएगी।
140. लागत के अनुिार आदेशों का सनष्पादन:
इन सनयमों के प्रािधानों के तहत लागत के िंबंध में कोई भी आदेश िंबंसधत
अदालत के िमक्ष प्रस्तुत क्रकया जा िकता है और ऐिी अदालत उिी तरीके िे और
उिी प्रक्रिया िे आदेश को सनष्पाक्रदत करेगी या सनष्पाक्रदत कराएगी सजि तरह
एक मुकदमे में स्ियं के पैिे का भुगतान के सलए एक आदेश था:
बशते क्रक जहां ऐिी कोई लागत या उिका कोई सहस्िा सनयम 139 के उप सनयम
(1) के तहत क्रकए गए आिेदन द्वारा ििूल क्रकया जा िकता है, इि सनयम के
तहत कोई भी आिेदन ऐिे आदेश की तारीख िे एक िर्ि की अिसध के भीतर नहीं
क्रकया जाएगा जब तक क्रक यह क्रकिी भी लागत की शेर् रासश की ििूली के सलए
न हो सजिे उि उप-सनयम के तहत आिेदन करने के बाद उि उप-सनयम में
सनर्दिष्ट िुरक्षा जमा रासश की अपयािप्तता के कारण लािाररि छोड क्रदया गया है।
अध्याय- XVIII
भ्रष्ट आचरण और अन्य मामले
141. भ्रष्ट आचरण:
लोक प्रसतसनसधत्ि असधसनयम, 1951 (1951 का 43) की धारा 123 में सनर्दिष्ट क्रकए
गए भ्रष्ट आचरण को क्रकिी भी ग्राम पंचायत और सजला पंचायत के चुनािों के
प्रयोजनों के सलए भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। इन भ्रष्ट आचारणों को कुछ बदलािों
के िाथ, प्रशािक िमय िमय पर आसधकाररक राजपत्र में प्रकासशत होने िाले
एक या एक िे असधक आदेशों द्वारा िमय-िमय पर सनर्दिष्ट कर िकता है।
142. चुनाि के िंबंध में िगों के बीच शत्रुता को बढािा देना:
सिसनयमन और इन सनयमों के तहत चुनाि के िंबंध में कोई भी व्यसक्त धमि, जासत,
नस्ल, िमुदाय या भार्ा के आधार पर भारत के नागररकों के सिसभन्न िगों के बीच
नफरत की भािना को बढािा नहीं देगा या बढािा देने का प्रयाि नहीं करेगा।
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143. मतदान की प्रक्रिया का पालन करने में सिफलता:
यक्रद कोई मतदाता, सजिे मतपत्र जारी क्रकया गया है, मतदान के सलए सनधािररत
प्रक्रिया का पालन करने िे इनकार करता है, तो उिे जारी क्रकया गया मतपत्र रद्द
क्रकया जाएगा।
अध्याय- XIX
िदस्यता की अयोग्यता की जांच और चुनाि पूरा करने के िमय के सिस्तार के
िंबंध में आयोग की शसक्तयां।
144. चुनाि आयोग की शसक्तयां:
(1) जहां प्रशािक को कोई राय देने के िंबंध में चुनाि आयोग जांच करना आिश्यक
या उसचत िमझता है, और चुनाि आयोग इि बात िे िंतुष्ट है क्रक िंबंसधत पक्षों
के द्वारा स्िेच्छा िे दायर क्रकए गए हलफनामों और प्रस्तुत दस्तािेजों के आधार
पर सजि मामले की जांच की जा रही है उि पर कोई सनणाियक राय नहीं बन
िकती है, चुनाि आयोग के पाि ऐिी जांच के प्रयोजनों के सलए सनम्नसलसखत
मामलों के िंबंध में सिसिल प्रक्रिया िंसहता, 1908 (1908 की 5) के तहत शसक्तयां
होंगी। अथाित्: -
(क) क्रकिी भी व्यसक्त को बुलाना और उिकी उपसस्थसत िुसनसित करना और
शपथ के िाथ उििे पूछताछ करना;
(ख) िा्य के रूप में प्रस्तुत क्रकए जाने योग्य क्रकिी ठोि िस्तु या दस्तािेज को
पेश करने या तलाशे जाने के सलए कहना;
(ग) शपथपत्रों पर िा्य प्राप्त करना;
(घ) क्रकिी अदालत या कायािलय िे क्रकिी िाििजसनक ररकॉडि या उिकी एक प्रसत
की मांग करना; और
(च) गिाहों या दस्तािेजों की जांच के सलए िमन जारी करना।
(2) चुनाि आयोग के पाि यह शसक्त होगी क्रक िह क्रकिी जांच िे जुडे मामले में
क्रकिी व्यसक्त को कुछ हबंदुओं या मामलों में ऐिी जानकाररयां प्रस्तुत करने के सलए
बुला िकता है जो क्रक चुनाि आयोग की राय में उपयोगी या प्रािंसगक हों। ये शसक्त
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क्रकिी सिशेर्ासधकार के अधीन होगी सजि पर उि िमय लागू क्रकिी भी कानून के
तहत उि व्यसक्त द्वारा दािा क्रकया जा िकता है।
(3) आयोग के िमक्ष कोई भी कायिाही भारतीय दंड िंसहता (1860 का 45) की
धारा 193 और धारा 228 के अथि में न्यासयक कायिाही मानी जाएगी।
145. व्यसक्तयों द्वारा आयोग को क्रदया गया बयान:
आयोग के िमक्ष िा्य देने के दौरान ऐिी सस्थसत के असभयोजन को छोडकर जहां
बयान में गलत िा्य क्रदए गए है, एक व्यसक्त द्वारा क्रदया गया कोई भी बयान उिे
न तो क्रकिी भी नागररक या आपरासधक कायिाही के अधीन लाएगा और न ही
उिके सिरुि इस्तेमाल होगा। बशते क्रक उिका बयान–
(क) एक ऐिे प्रश्न के जिाब में क्रदया गया हो सजिका उत्तर देने के सलए आयोग
द्वारा उििे कहा गया हो; या
(ख) जांच की सिर्य िस्तु के सलए प्रािंसगक है।
146. आयोग द्वारा अपनाई जाने िाली प्रक्रिया:
चुनाि आयोग के पाि अपनी प्रक्रिया को सिसनयसमत करने की शसक्त होगी (सजिमें
उिकी बैठकों के स्थान और िमय तय करना और यह तय करना शासमल है क्रक
बैठक िाििजसनक रूप में होगी या क्रफर व्यसक्तगत रूप में)।
147. िद्भािनापूििक की गई कारिाई का िंरक्षण:
इि अध्याय या क्रकिी पूििगामी प्रािधानों के अनुिरण में अच्छे सिश्वाि के िाथ
क्रकए गए कायि या इि कायि को क्रकए जाने के इरादे या इिके तहत क्रदए गए सनदेश
या प्रशािक को आयोग के द्वारा दी गई क्रकिी िलाह के सिर्य में या आयोग के
प्रासधकार के तहत ऐिी क्रकिी िलाह, पत्र या कायिाही के प्रकाशन के िंबंध में
आयोग या आयोग के सनदेश के तहत काम करने िाले क्रकिी भी व्यसक्त के सखलाफ
कोई भी मुकदमा असभयोजन या अन्य कानूनी कायिाही नहीं की जाएगी।
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148. चुनाि पूरा करने के सलए िमय बढाना:
आयोग उन कारणों िे, सजन्हें िह पयािप्त िमझता है, स्ियं द्वारा जारी असधिूचना
में आिश्यक िंशोधन करके क्रकिी भी चुनाि को पूरा करने के सलए िमय बढाने के
सलए िक्षम होगा।
149. सनरिन और िंचय:
इन सनयमों के प्रारंभ होने की सतसथ िे, लक्षद्वीप (पंचायतों के सलए चुनाि)
सनयम, 1995 सनरस्त हो जाएंगे:
बशते क्रक इि तरह का सनरिन उन सनयमों के क्रकिी भी प्रािधान को प्रभासित
नहीं करेगा जो सिसनयमन या इन सनयमों के प्रािधानों के िाथ अिंगत नहीं है,
जब तक क्रक िह प्रािधान क्रकिी कानून द्वारा प्रसतस्थासपत नहीं क्रकया जाता है।
केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशािक की ओर िे
पंचायत सनदेशक
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प्रपत्र 1
(सनयम 12 देखें)
मतदाता िूची के प्रारूप प्रकाशन की िूचना
ग्राम पंचायत/सजला पंचायत ..........................
...... के िाडि ...................के मतदाता.
इिके द्वारा िूचना दी जाती है क्रक मतदाता िूची लक्षद्वीप पंचायत (चुनाि
प्रक्रिया) सनयम, 2022 के सनयम 12 के अनुिार तैयार की गई है और उिकी एक
प्रसत मेरे कायािलय और .................. कायािलय अिसध के
दौरान यहां सनरीक्षण के सलए उपलब्ध है।
यक्रद उक्त िाडि की प्रादेसशक िीमा के भीतर रहने िाले मतदाताओं के नामों को
शासमल करने या बाहर करने पर कोई िुझाि या आपसत्त है, जैिा क्रक लोक िभा
सनिािचन क्षेत्र िे िंबंसधत मतदाता िूची में क्रदखाई देता है, तो इिे
.............. को या उििे पहले प्रपत्र 2 में दजि क्रकया जाना चासहए।
ऐिा प्रत्येक िुझाि या आपसत्त (दो प्रसतयों में) या तो मेरे कायािलय में प्रस्तुत की
जानी चासहए या ............................ को या डाक
द्वारा नीचे क्रदये गए पते पर भेजी जानी चासहए ताक्रक उपरोक्त सतसथ िे पहले मुझ
तक पहुंच िके।
सनिािचक रसजस्रीकरण असधकारी,
तारीख........................
(पता) ........................
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प्रपत्र 2
[सनयम 13 देखें]
ग्राम
पंचायत/सजला
पंचायत
.....................
....................................
के
िाडि
.................................. की क्षेत्रीय िीमा में
रहने िालों या मतदाताओं के नाम शासमल करने या बाहर करने पर िुझाि या
आपसत्त ......................।
सनिािचक रसजस्रीकरण असधकारी,
........................... िाडि।
महोदय,
*मैं/हम अनुरोध करते हैं क्रक ................... िाडि की क्षेत्रीय
िीमा के अंतगित आने िाले सनम्नसलसखत घरों में रहने िाले मतदाताओं के नाम
शासमल/ बाहर क्रकए जा िकते हैं, क्योंक्रक ये घर पंचायत की क्षेत्रीय िीमा के
भीतर/ बाहर हैं।
स्थान: ..................................
*आिेदक/आिेदकों के हस्ताक्षर या अंगूठे का सनशान
(िेध)
की गई कायिाही की िूचना
सनम्नसलसखत घरों में रहने िाले मतदाताओं के नाम शासमल करने/ हटाने िे
िंबंसधत प्रपत्र 2 में आिेदन क्रकया गया है -
*क) स्िीकार कर सलया गया है और उनके नाम मतदाता िूची में िमांक
िंख्या.......................
के
तहत
भाग
िंख्या............में शासमल/बाहर कर क्रदए गए हैं।
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*ख)
इि
कारण
िे
अस्िीकृत
.....................
...................................
*मकान नंबर
1
2.
3.
4.
5.
. .. . . ... .. . ... .. ... . .. . .. . . ... . .. ... . .. .. (िेध) ..........................................
आिेदन हेतु रिीद
सनम्नसलसखत मकान नंबरों िे िंबंसधत प्रपत्र 2 में आिेदन प्राप्त हुआ:*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
सनिािचक रसजस्रीकरण असधकारी
(पता) .................................
तारीख: ..............................
• लागू न होने िाले शब्दों को काट दें
••आिेदक द्वारा भरी जाने िाली रिीद।
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प्रपत्र 3
[सनयम 15 देखें] मतदाता िूची के अंसतम प्रकाशन की िूचना
इिके द्वारा िाििजसनक जानकारी के सलए असधिूसचत क्रकया जाता है क्रक
................... िाडि के सलए मतदाता िूची के प्रारूप में
िंशोधन की िूची लक्षद्वीप (पंचायत) (चुनाि प्रक्रिया) सनयम, 2022 के
अनुिार तैयार की गई है। उक्त िूची की एक प्रसत प्रकासशत कर दी गई है और मेरे
कायािलय में सनरीक्षण के सलए उपलब्ध रहेगी।
सनिािचक रसजस्रीकरण असधकारी
(पता) स्थानः...................
तारीख: .....................
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प्रपत्र 4
[सनयम 30 देखें]
चुनाि की िूचना
एतद्द्वारा िूचना दी जाती है क्रक:-
1. ग्राम पंचायत/सजला पंचायत................ के िाडि ................ के सलए एक िदस्य
का चुनाि होना है।
2. उम्मीदिार या उिके प्रस्तािक द्वारा क्रकिी भी क्रदन पूिािनन 11.00 बजे िे
अपरानन 3.00 बजे के बीच (िाििजसनक अिकाश के अलािा), लेक्रकन
..........................................
के
बाद
नहीं,
ररटर्निंग
असधकारी
को.................पर
या
िहायक
ररटर्निंग
असधकारी
को.........पर नामांकन पत्र पर िौंपा जा िकता है।
3. नामांकन पत्र के प्रपत्र उपरोक्त स्थान एिं िमय पर प्राप्त क्रकये जा िकते हैं:
4.
नामांकन
पत्रों
की
जांच
(स्थान)
..........
पर
................... (िमय) पर को की जाएगी।
5. उम्मीदिारी िापि लेने की िूचना क्रकिी उम्मीदिार या उिके प्रस्तािक या उिके
चुनाि एजेंट द्वारा दी जा िकती है, सजिे उम्मीदिार द्वारा अपने कायािलय में उपरोक्त
पैराग्राफ 2 में सनर्दिष्ट असधकाररयों में िे क्रकिी एक को अपरानन 3.00 बजे िे
पहले........... में देने के सलए सलसखत रूप िे असधकृत क्रकया गया है।
6.
चुनाि
लडने
की
सस्थसत
में,
मतदान
.............
और
.........................................
बजे
के
बीच............पर क्रकया जाएगा।
जगह: .................
तारीख: ..................
ररटर्निंग अर्िकारी
*अनुसचत शब्द काट दें.
101
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प्रपत्र 5
[सनयम 32 देखें]
नामांकन पत्र
.................. ग्रामपंचायत/ सजला पंचायत के ..................िाडि के सलए चुनाि।
मैं ...........................ग्राम पंचायत/सजला पंचायत के
चुनाि के सलए एक उम्मीदिार के रूप में नामांकन करता हं।
उम्मीदिार का नाम
सपता/पसत का नाम
उनका डाक पता
उनका नाम .................. िाडि की मतदाता िूची में िम िंख्या
................. पर भाग िंख्या .................. में
दजि है।
मेरा
नाम
..........................
है
और
यह
िाडि...................... के सलए मतदाता िूची के िमांक
.................. के भाग िंख्या..................
पर प्रसिष्ट हो गया है।
तारीख: ....................
प्रस्तािक के हस्ताक्षर
102
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मैं, उपयुिक्त उम्मीदिार, इि नामांकन पर िहमसत देता हं और इिके द्वारा घोर्णा
करता हं:
(क) क्रक मेरी उम्र 21 िर्ि हो गई है;
(ख) क्रक मुझे इि चुनाि में .................. दल के द्वारा खडा
क्रकया गया है
(ग) मैंने जो सचनन चुने हैं िे िरीयता िम में हैं
(i) ................................................ (ii) ...................................... और
(iii) ......................................
(घ)
मेरा
और
मेरे
सपता/पसत
का
नाम
ऊपर
....................... में (भार्ा का नाम) िही सलखा गया
है।
(ङ) यह मेरी ििोत्तम जानकारी और सिश्वाि के अनुिार है। मैं
.................................. में िीट भरने को चुने
जाने के सलए योग्य हं और अयोग्य भी नहीं हं।
• मैं आगे घोर्णा करता हं क्रक मैं ---------------------- जनजासत
का िदस्य हं जो केंद्र शासित प्रदेश में एक अनुिूसचत जनजासत है।
• मैं आगे घोर्णा करती हं क्रक मैं एक मसहला हं।
नकद जमा रिीद िमांक..........क्रदनांक.................
........... रुपये के सलए..........................
िंलग्न है/ मेरे िमांक िंख्या ....................पर प्राप्त नामांकन
पत्र के िाथ पहले ही िंलग्न क्रकया जा चुका है।
तारीख:...............
(उम्मीदिार के हस्ताक्षर)
103
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*अनुसचत सिकल्प को काट दें।
(ररटर्निंग असधकारी द्वारा भरा जाना है)
नामांकन पत्र की िमांक िंख्या..........................
यह नामांकन मुझे मेरे कायािलय में .......................
(िमय) ..................(तारीख) पर *उम्मीदिार/प्रस्तािक
द्वारा क्रदया गया।
तारीख: ........................
ररटर्निंग असधकारी
--------------------------------
नामांकन पत्र को स्िीकार या अस्िीकार करने का ररटर्निंग असधकारी का सनणिय।
मैंने लक्षद्वीप (पंचायत) (चुनाि प्रक्रिया) सनयम, 2022 के सनयम 36 के अनुिार
इि नामांकन पत्र की जांच की है और सनम्नानुिार सनणिय सलया है: -
तारीख: ....................
.
..................................................
...
(िेध)………………………….
...............................................
... ............ नामांकन पत्र की रिीद और जांच की िूचनाएं
(नामांकन पत्र प्रस्तुत करने िाले व्यसक्त को िौंपी जाएंगी)
नामांकन पत्र की िम िंख्या..................
............ग्राम
पंचायत/सजला
पंचायत
के
..................िाडि िे चुनाि में
104
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.................................................. एक उम्मीदिार
का नामांकन पत्र
................. (बजे)..................(तारीख)
.......................... (जगह) पर मेरे कायािलय में मेरे
पाि पहुंचाया गया।
तारीख:......................
ररटर्निंग असधकारी
--------------------------------------------
*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।
ररटर्निंग असधकारी
105
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प्रपत्र 6
(देखें सनयम 35)
नामांकन का नोरटि
...................................
ग्राम
पंचायत/सजला
पंचायत
िे
................. िाडि के सलए चुनाि.
नामांकन पत्र की
िम िं.
उम्मीदिार
का नाम
*सपता/
पसत
का
नाम
उम्मीदिार
की उम्र
पता
पाटी िंबि
मसहला
क्या
उम्मीदिार
अनुिूसचत
जासत का है
अनुिूसचत
जनजासत िे
िंबि
उम्मीदिार
का सििरण
उम्मीदिार
की
जनजासत
का सििरण
उम्मीदिार की
मतदाता िंख्या
प्रस्तािक
का
नाम
प्रस्तािक की मतदाता
िंख्या
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
स्थानः
तारीखः
ररटर्निंग
असधकारी
*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।
106
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प्रपत्र 7
[सनयम 36(8) और 36(9) देखें]
िैध रूप िे नामांक्रकत उम्मीदिारों की िूची
…………………………..ग्राम पंचायत/सजला पंचायत के ………………………….िाडि िे
चुनाि।
िमांक िं.
उम्मीदिार का
नाम
सपता/ पसत का
नाम
पता
उम्मीदिार िे
िंबि पाटी
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
स्थान: ……………………………
तारीख:…………………………….
ररटर्निंग असधकारी
*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।
107
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प्रपत्र 8
[नियम 37(1) देखें]
उम्मीदवारी वापस लेिे की सूचिा
िेिा में,
ररटर्निंग असधकारी,
मैं, ………………………………… उपरोक्त चुनाि में िैध रूप िे नामांक्रकत उम्मीदिार,
एतद् नोरटि के द्वारा मैं अपनी उम्मीदिारी िापि लेता हं।
जगह: ……………
तारीख: ……………
िैध रूप िे नामांक्रकत उम्मीदिार के हस्ताक्षर
यह नोरटि मुझे मेरे कायािलय में ……………….(बजे) ………………..(तारीख) पर
…………………………………… (नाम)* के द्वारा क्रदया गया था। तारीख:…………………
ररटर्निंग असधकारी -------
----------------------------------------------
िापिी की िूचना की रिीद
(नोरटि पहुंचाने िाले व्यसक्त को िौंपा जाएगा)
ग्राम पंचायत/ सजला पंचायत के चुनाि में …………………… िाडि िे िैध नामांक्रकत
उम्मीदिार द्वारा उम्मीदिारी िापि लेने की िूचना मुझे मेरे कायािलय में
……………………(िमय) पर ………………..(क्रदनांक) *………………………… के द्वारा
दी गई थी।
ररटर्निंग असधकारी*
यहां सनम्नसलसखत सिकल्पों में िे एक डाला जाए जो उसचत हो
(1) उम्मीदिार।
(2) उम्मीदिार का प्रस्तािक सजिे अभ्यथी द्वारा इिे प्रस्तुत करने के सलए सलसखत रूप
िे प्रासधकृत क्रकया गया हो।
108
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प्रपत्र 9
[सनयम 38(1) देखें]
चुनाि लडने िाले उम्मीदिारों की िूची
ग्राम पंचायत/सजला पंचायत के सलए ………………………………………… िाडि िे चुनाि।
िमांक िं.
उम्मीदिार
का नाम
उम्मीदिार
का पता
दल िंबिता
आिंरटत
सचनन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
इिके द्वारा यह घोसर्त क्रकया जाता है क्रक मतदान …………………….. (तारीख)
को ……………… और …………………… बजे के बीच मतदान स्थल पर क्रकया जाएगा।
जगह: ………………..
तारीख:………………
*अनुसचत सिकल्पों को हटा दें।
109
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प्रपत्र 10
[सनयम 40(1) देखें]
चुनाि एजेंट की सनयुसक्त
…………………………………………िाडि िे ग्राम पंचायत/सजला पंचायत के सलए चुनाि।
िेिा में,
ररटर्निंग असधकारी …………………… (िाडि)
मैं, …………………………………………………… उपरोक्त चुनाि में एक उम्मीदिार
एतद्द्वारा उपरोक्त चुनाि में इि क्रदन िे ……………………… को अपना चुनाि एजेंट
सनयुक्त करता हं।
स्थान:…………..
तारीख:……………
उम्मीदिार के हस्ताक्षर
मैं उपरोक्त सनयुसक्त स्िीकार करता हूँ
जगह: …………..
तारीख:……………
चुनाि एजेंट के हस्ताक्षर.
अनुमसत
ररटर्निंग असधकारी के हस्ताक्षर एिं मुहर
--------------------------------------------------------------------------------------------
नोट:- दो प्रसतयों में ररटर्निंग असधकारी को प्रस्तुत क्रकया जाना है
*अनुसचत सिकल्पों को हटा दें।
110
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प्रपत्र 11
[देखें सनयम 40 (3)]
……………………..िाडि िे ग्राम पंचायत/सजला पंचायत के चुनाि एजेंट की सनयुसक्त
को रद्द करना।
िेिा में,
ररटर्निंग असधकारी
मैं, ………………………………………………………………………….उपरोक्त चुनाि में एक
उम्मीदिार, इिके द्वारा अपने चुनाि एजेंट ……………… की सनयुसक्त रद्द करता हं।
स्थान:………………
तारीख:………………..
उम्मीदिार के हस्ताक्षर
*अनुसचत सिकल्पों को हटा दें।
111
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प्रपत्र 12
[नियम 41(1) देखें]
चुिाव एजेंट की नियुक्ति
ग्राम पंचायत/सजला पंचायत के सलए ……………………………… िाडि िे चुनाि।
मैं, …………..का एक उम्मीदिार/ चुननाि एजेंट …………………… का चुनाि एजेंट हं, जो
उपरोक्त चुनाि में उम्मीदिार है और इिके द्वारा उिे सनयुक्त क्रकया गया हं।
(मतदान के सलए सनधािररत मतदान केंद्र िंख्या …………………………………….पर उपसस्थत होने
के सलए मतदान एजेंट के रूप में नाम और पता
स्थान:
तारीखः
उम्मीदिार/चुनाि एजेंट के हस्ताक्षर
मैं ऐिे पोहलंग एजेंट के रूप में कायि करने के सलए िहमत हं
जगह:
तारीख:
चुनाि एजेंट के हस्ताक्षर
पोहलंग एजेंट की घोर्णा पर पीठािीन असधकारी के िमक्ष हस्ताक्षर क्रकया जाना
मैं एतद्द्वारा घोर्णा करता हं क्रक उपरोक्त चुनाि में, मैं लक्षद्वीप पंचायत (चुनाि प्रक्रिया)
सनयम, 2022 द्वारा सनसर्ि कुछ भी नहीं करूंगा, जो मैंने पढा है/मुझे पढा क्रदया गया है।
पोहलंग एजेंट के हस्ताक्षर
मेरे िमक्ष हस्ताक्षररत
पीठािीन असधकारी
* मतदान के सलए मतदान केंद्र पर पोहलंग एजेंट को िौंपा जाएगा
**अनुसचत सिकल्पों को हटा दें।
112
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प्रपत्र-13
[नियम 41(4) देखें]
पोनलिंग एजेंट की नियुक्ति रद्द करिा
ग्राम पंचायत/सजला पंचायत के सलए ………………………………. िाडि िे चुनाि
िेिा में
पीठािीन असधकारी, ____________________
मैं
……………………………………उपरोक्त
चुनाि
में,
……………………………………………………………….. एक** उम्मीदिार/चुनाि एजेंट
हं, * मेरी/ अपने पोहलंग एजेंट की सनयुसक्त रद्द करता हं।
उम्मीदिार के हस्ताक्षर
**/चुनाि एजेंट
जगह:
तारीख:
**अनुसचत सिकल्पों को हटा दें
113
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प्रपत्र-14
[सनयम 42(1) देखें]
मतगणना एजेंटों की सनयुसक्त
……………………………………………………………………………….ग्राम
पंचायत/
सजला पंचायत के सलए ………………………………. िाडि िे चुनाि।
िेिा में
पीठािीन असधकारी,
मैं,
……………………………………………………………………………………..एक
उम्मीदिार **/चुनाि एजेंट …………………………………………………………… जो
उपरोक्त चुनाि में उम्मीदिार है, एतद् द्वारा सनम्नसलसखत व्यसक्तयों को
.................पर मतगणना में भाग लेने के सलए मेरे **/उिके
गणना एजेंट के रूप में सनयुक्त करता है
मतगणना एजेंट का नाम
मतगणना एजेंट का पता
1.
2.
3. आक्रद
उम्मीदिार **/ चुनाि एजेंट के हस्ताक्षर।
114
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हम ऐिे मतगणना एजेंटों के रूप में कायि करने के सलए िहमत हैं।
1.
2.
3.
आक्रद।
स्थान:
तारीख:
मतगणना एजेंटों के हस्ताक्षर।
मतगणना एजेंटों की घोर्णा
(ररटर्निंग असधकारी के िमक्ष हस्ताक्षररत क्रकया जाना है)
हम एतद्द्वारा घोर्णा करते हैं क्रक उपरोक्त चुनाि में हम लक्षद्वीप (पंचायत)
(चुनाि प्रक्रिया) सनयम, 2022 द्वारा सनसर्ि कुछ भी नहीं करेंगे, सजिे हमने
पढा**/हमें पढाया गया है।
1.
2.
3.
आक्रद।
तारीख:
मतगणना एजेंटों के हस्ताक्षर
मेरे िामने हस्ताक्षर क्रकये गये
तारीख:
ररटर्निंग असधकारी के हस्ताक्षर
**अनुसचत सिकल्प को काट दें।
115
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प्रपत्र-15
[सनयम 42(3) देखें]
मतगणना एजेंट की सनयुसक्त रद्द करना।
…………………………………………………………………………. ग्राम पंचायत/सजला
पंचायत के सलए …………………………………. िाडि िे चुनाि।
िेिा में,
पीठािीन असधकारी,
मैं,
……………………………………………………………………………………..एक
उम्मीदिार **/चुनाि एजेंट …………………………………………………………जो उपरोक्त
चुनाि
में
उम्मीदिार
है,
एतद्द्वारा
मेरा
**/उिके
मतगणना
एजेंट………………………………… की सनयुसक्त रद्द करता हं।
स्थान:
तारीख:
उम्मीदिार **/चुनाि एजेंट के हस्ताक्षर
**अनुसचत सिकल्पों को हटा दें।
116
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प्रपत्र 16
[ देखें सनयम 63(2) {िी)]
चुनौती क्रदए गए मतों की िूची
........................ग्राम पंचायत/ सजला पंचायत के
सलए...........................िाडि िे चुनाि।
..............................िाडि
में
मतदान
केंद्र.......................की िंख्या और नाम।
प्रसिसष्ट की
िमांक िं.
मतदाता
का नाम
िूची
के
भाग
की
िमांक िं.
उि भाग में
मतदाता के
नाम
की
िमांक िं.
चुनौती
क्रदए
गए
व्यसक्त
के
हस्ताक्षर
या
अंगूठे
का सनशान
चुनौती देने
िाले व्यसक्त
का पता
पहचानकताि
का
नाम,
अगर कोई है
चुनौती देने
िाले
का
नाम
पीठािीन
असधकारी
का आदेश
जमा की िापिी
की प्रासप्त पर
चुनौती
देने
िाले हस्ताक्षर
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
तारीख
* चुनाि का उसचत सििरण यहां डाला जाए
पीठािीन असधकारी के हस्ताक्षर
117
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प्रपत्र 17
[सनयम 67(2) देखें]
दृसष्टबासधत और अशक्त मतदाताओं की िूची
ग्राम पंचायत/सजला पंचायत के सलए ………………………………..िाडि िंख्या िे
सनिािचन और मतदान केंद्र का नाम………………
भाग
िंख्या
और मतदाता
की िमांक िं.
मतदाता
का
पूरा नाम
िहयोगी का
पूरा नाम
िहयोगी का
पता
िहयोगी
के
हस्ताक्षर
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
तारीख:
पीठािीन असधकारी के हस्ताक्षर
*जो लागू न हो उिे काट दें।
118
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प्रपत्र 18
[सनयम 69(2) देखें]
डाले गए मतों की िूची
ग्राम पंचायत/सजला पंचायत के सलए िाडि िंख्या ……………………………….. िे
चुनाि और मतदान केंद्र का नाम…………………………………… ……………………………
भाग िंख्या,
मतदाता
की
िमांक
िं.
और नाम
मतदाता
का
पता
डाले गए मत
पत्र की िमांक
िं.
उि व्यसक्त
को
जारी
बैलेट
की
िमांक िं.
सजिने पहले
ही मतदान
कर क्रदया है
मतदान कर
रहे व्यसक्त के
हस्ताक्षर या
अंगूठे
के
सनशान
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
तारीख:
पीठािीन असधकारी के हस्ताक्षर
*चुनाि का उसचत सििरण यहां डाला जाना चासहए।
119
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फॉमम19
[नियम 72(1) देखें]
भाग 1: मतपत्र लेखा
ग्राम पिंचायत/नजला पिंचायत के नलए ........... वार्म से चुिाव।
मतदाि केंद्र की सिंख्या और उसका िाम .... ................
िमांक िंख्या
िे लेकर कुल िंख्या तक
1. मतपत्र प्राप्त हुआ_
2. अप्रयुक्त मतपत्र
(अथाित मतदाताओं को जारी नहीं क्रकया गया _
क) पीठािीन असधकारी के हस्ताक्षर के िाथ
ख) पीठािीन असधकारी के हस्ताक्षर के सबना_
•कुल (क+ख)
3. • मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतपत्र (1-2-3)
4. *मतदान केंद्र पर उपयोग क्रकया गया लेक्रकन मतपेटी में डाला गया मतपत्र
क) मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण मतपत्र रद्द कर क्रदया गया
ख) अन्य कारणों िे मतपत्र रद्द कर क्रदया गया।
ग) मतपत्रों का उपयोग डाले गए मतपत्रों के रूप में क्रकया जाता है
• कुल (क+ख+ग)
5. • मतपत्र मतपेटी में समलेंगे। (3 - 4 + 5)
• िमांक िं. देने की जरूरत नहीं है
** जो भी अनुपयुक्त हो उिे काट दें।
तारीख:
पीठासीि अनिकारी के हस्ताक्षर
120
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भाग 2
मतगणना का पररणाम
[सनयम 81(7)(ए) देखें]
उम्मीदिार का नाम
डाले गए िैध मतों की
िंख्या
1.
2.
3.
1.
2.
3. उक्त में िे क्रकिी को नहीं (नोटा)
आक्रद।
II. सनरस्त मत पत्र
III कुल
क्या मद िंख्या III में क्रदखाए गए मतपत्रों की कुल िंख्या भागI के मद िंख्या 5 के
िामने क्रदखाए गए कुल िे मेल खाती है या इन दोनों योगों के बीच कोई सििंगसत
देखी गई है।
स्थान:
तारीख:
मतगणना पयिेक्षक के हस्ताक्षर
स्थान:
तारीख:
ररटर्निंग असधकारी के हस्ताक्षर
121
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प्रपत्र 20
[सनयम 81(7) (बी) देखें]
अंसतम पररणाम शीट
ग्राम पंचायत/सजला पंचायत के सलए ……………………………….िाडि िे चुनाि।
मतदान
केंद्र
की
िमांक
िं.
उम्मीदिारों
के पक्ष में
पडे
िैध
मतों
की
िख्या
नोटो
मतों की
कुल
िंख्या
िैध मतों
की कुल
िंख्या
सनरस्त
मतों की
कुल
िंख्या
िैध और
सनरस्त
मतों की
कुल
िंख्या
डाले गए
मतों की
कुल
िंख्या
ए बी िी डी
1.
2.
3.
आक्रद।
डाले गए कुल िोट
स्थान:
तारीख:
ररटर्निंग असधकारी
*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।
122
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प्रपत्र 21
[सनयम 88 (2) देखें]
लक्षद्वीप (चुनाि प्रक्रिया) सनयम, 2022 के सनयम 88(2)(ए) के तहत पररणाम
की घोर्णा।
मसहलाओं/अनुिूसचत जनजासतयों के सलए आरसक्षत िाडि ** िे ग्राम
पंचायत/सजला पंचायत का चुनाि।
लक्षद्वीप (पंचायत) (चुनाि प्रक्रिया) सनयम, 2022 के सनयम 87(2) (ए) में
सनसहत प्रािधानों के अनुिरण में घोसर्त करें।
....................................................................................... (नाम)
...................................................................................... (पता)
.. .. .. ... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ..
. .. .. ... .. .... द्वारा (मान्यता प्राप्त/पंजीकृत राजनीसतक दल
का नाम) प्रायोसजत को उपरोक्त िाडि िे उक्त पंचायत में िीट भरने के सलए
सिसधित सनिािसचत क्रकया गया है।
जगह:
तारीख:
ररटर्निंग असधकारी
**अनुसचत सिकल्प को काट दें।
123
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प्रपत्र 21 ए
[सनयम 88(2) देखें]
लक्षद्वीप पंचायत (चुनाि प्रक्रिया) सनयम, 2022 के सनयम 88(2)(ए) के तहत
पररणाम की घोर्णा।
ग्राम पंचायत/सजला पंचायत का -------- िाडि िे चुनाि
लक्षद्वीप (पंचायत) (चुनाि प्रक्रिया) सनयम, 2022 के सनयम 88(2) (ए) में
सनसहत प्रािधानों के अनुिरण में
मैं घोर्णा करता हं क्रक ............. ..............
............. .............. ..................
.................................................................. (नाम)
................................ ............ (पता) द्वारा
..................................... (मान्यता प्राप्त
राजनीसतक
दल
का
नाम)
प्रायोसजत
को
...........................
की
मृत्यु
के
कारण
.................................. के चुनाि को शून्य
घोसर्त करते हुए उपरोक्त पंचायत में हुई ररसक्त को भरने के सलए सिसधित
सनिािसचत
क्रकया
गया
है
और
िीट............................................
...... ...........ररक्त घोसर्त हो गई/ की जा रही है।
स्थान:
तारीख:
ररटर्निंग असधकारी के हस्ताक्षर
* यक्रद अनुपयुक्त हो तो हटा दें।
124
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प्रपत्र 21 बी
[सनयम 39(1) देखें]
(आम चुनाि में उपयोग के सलए जब िीट सनर्ििरोध हो)
................................ ग्राम पंचायत/सजला
पंचायत के सलए ....................................
िाडि िे सनयम 39 के तहत चुनाि के पररणाम की घोर्णा।
लक्षद्वीप पंचायत (चुनाि प्रक्रिया) सनयम, 2022 के सनयम 39 के उप-सनयम
(1) के प्रािधानों के अनुिरण में, मैं घोर्णा करता हं क्रक …………………………
(नाम) ………… द्वारा (राजनीसतक दल का नाम) प्रायोसजत हं, जो
……………………………….……………………………………
...............................................
................. (उम्मीदिार का पता) उपरोक्त िाडि िे उि
पंचायत की िीट भरने के सलए सिसधित सनिािसचत हो गया है।
स्थान:
तारीख:
ररटर्निंग असधकारी के हस्ताक्षर
*अनुसचत शब्दों को काट दें।
125
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प्रपत्र 21िी
[सनयम 39(1) देखें]
(िीट के सनर्ििरोध होने पर आकसस्मक ररसक्त को भरने के उद्देश्य िे चुनाि में
उपयोग के सलए)
सनयम 39 के तहत चुनाि के पररणाम की घोर्णा,..............'
...................................
ग्राम
पंचायत/सजला
पंचायत
के
सलए
...............................................
. ......... िाडि िे चुनाि।
लक्षद्वीप पंचायत (चुनाि प्रक्रिया) सनयम, 2022 के सनयम 39 के उप-सनयम
(1) में सनसहत प्रािधानों के अनुिरण में, मैं घोर्णा करता हं
क्रक................... ................... (नाम
............... ......................... (पता)
........................ द्वारा (राजनीसतक दल का नाम)
प्रायोसजत.........................................
को ........................के त्यागपत्र/मृत्यु/चुनाि और उि
कारण िीट ररक्त होने के कारण उि पंचायत में हुई ररसक्त को भरने के सलए
सिसधित सनिािसचत क्रकया गया है।
स्थान:
तारीख:
ररटर्निंग असधकारी के हस्ताक्षर
* यक्रद अनुपयुक्त हो तो हटा दें।
126
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प्रपत्र 22
[सनयम 88(2)(बी) देखें]
चुनाि में सनिािचन
*……………………………………ग्राम पंचायत/सजला पंचायत के सलए आरसक्षत
……………………………………………..िाडि िे *अनुिूसचत जनजासत/मसहलाओं का
चुनाि*।
चुनाि में सनिािचन
िमांक िं.
उम्मीदिारों का
नाम
िंबि दल
डाले
गए
मत
मतदाताओं की कुल िंख्या
डाले गए िैध मतों की कुल िंख्या
सनरस्त मतों की कुल िंख्या
डाले गए मतों की कुल िंख्या
मैं
घोर्णा
करता
हं
क्रक……………………………………..………………………………………….नाम………………………
… …………………… पता, को िीट भरने के सलए सिसधित सनिािसचत क्रकया गया
है।
स्थान:
तारीख:
ररटर्निंग असधकारी
* चुनाि का उसचत सििरण यहां डाला जाना है
**अनुसचत सिकल्प को काट दें।
127
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प्रपत्र 23
[सनयम 89 देखें]
चुनाि का प्रमाण पत्र
मैं, *………………………………………………………… ग्राम पंचायत/सजला पंचायत के
सलए ………………………………………………..िाडि िे ररटर्निंग असधकारी, एतद्द्वारा
प्रमासणत
करता
हं
क्रक
मैंने
………………………20…………………….के
……………………….क्रदन..................
श्री/श्रीमती………………………… द्वारा प्रायोसजत…………
…………………
द्वारा
(मान्यता प्राप्त राजनीसतक दल का नाम) …………………………… को आम
चुनाि/उप-चुनाि में उक्त िाडि द्वारा उक्त पंचायत ks िदस्य/िरपंच के रूप में
सिसधित सनिािसचत कर क्रदया है और इिके प्रतीक स्िरूप मैंने उिे सनिािचन का
यह प्रमाणपत्र प्रदान क्रकया है।
स्थान:
तारीख:
ररटर्निंग असधकारी (मुहर)
128
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प्रपत्र 24
[नियम 115(1) देखें]
शपथ पत्र
मैंने, …………………………………………………….. यासचकाकताि ने िंलग्न चुनाि यासचका में
गंभीरता िे िमथिन करते हुए श्री/श्रीमती ………………………………… (प्रसतिादी
िंख्या………………………………..उक्त यासचका में) के चुनाि पर ििाल उठाया है।) और
कहा है:
(क) क्रक *रुपये के भ्रष्ट आचरण के कमीशन के बारे में िंलग्न चुनाि यासचका के पैराग्राफ
……………………………… में क्रदया गया बयान और ऐिे भ्रष्ट कामों का सििरण उिी यासचका
के पैराग्राफ ……………….. और उिके िाथ िंलग्न अनुिूची के पैराग्राफ ……………………
में उसल्लसखत मेरी जानकारी के अनुिार िही हैं;
(ख) क्रक उक्त यासचका में *…………………… के भ्रष्ट आचरण के कमीशन के बारे में
पैराग्राफ………………… में क्रदया गया बयान और पैराग्राफ में क्रदए गए ऐिे भ्रष्ट आचरण
का सििरण……… ….उक्त यासचका और उिके िाथ िंलग्न अनुिूची के
पैराग्राफ……………….. मेरी जानकारी के अनुिार िही हैं:
(ग) ..
(घ) ..
आक्रद।
असभिाक्षी के हस्ताक्षर
श्री/श्रीमती द्वारा ित्यसनष्ठा िे ………………………………………………………..इि क्रदन
…………… ………………………,20………… पुसष्ट/शपथ ली गई।
मेरे िमक्ष
प्रथम श्रेणी के मसजस्रेट
नोटरी/ शपथ आयुक्त
*यहां भ्रष्ट आचरण का नाम बताएं।
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प्रपत्र 25
[सनयम 101(1)(ए) देखें]
(इलेक्रॉसनक मशीन द्वारा मतदान)
मतदाताओं का रसजस्टर
ग्राम पंचायत/सजला पंचायत के सलए …………………………………………………………
………………………………..िाडि
िे
चुनाि
और
मतदान
केंद्र
का
नाम…………………………………………….
मतदाता िूची की भाग िंख्या ………………………………………………..
िमांक िं.
मतदाता िूची
में मतदाता की
िमांक िं.
मतादाता के
हस्ताक्षर/
अंगूठे
का
सनशान
रटप्पसणयां
1.
2.
3.
4.
आक्रद।
पीठािीन असधकारी के हस्ताक्षर
130
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प्रपत्र 26
[सनयम 106 (1) (बी) देखें]
(इलेक्रॉसनक िोटटंग मशीन द्वारा मतदान)
भाग 1 - दजि मतों का लेखा-जोखा
ग्राम
पंचायत/सजला
पंचायत
के
सलए
…………………………..
…………………………………………………………….िाडि िे चुनाि और मतदान केंद्र का नाम
…………………………………………… ………………. मतदान सनयंत्रण इकाई की पहचान
िंख्या …………………………………… मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मशीन
i. मतदान इकाई __________
ii. सनयंत्रण यूसनट___________
1. मतदान केंद्र के सलए सनधािररत मतदाताओं की कुल
िंख्या
2. मतदाताओं के सलए रसजस्टर में दजि मतदाताओं की कुल
िंख्या (फॉमि ………)
3. सनयम के तहत िोट नहीं डालने का सनणिय लेने िाले
मतदाताओं की िंख्या…….
4. सनयम के तहत िोट देने की अनुमसत नहीं पाने िाले
मतदाताओं की िंख्या...
5. िोटटंग मशीन के अनुिार दजि िोटों की कुल िंख्या
6. क्या आइटम 5 के िामने क्रदखाए गए िोटों की कुल
िंख्या, आइटम 2 के िामने क्रदखाए गए मतदाताओं की कुल
िंख्या के िाथ मेल खाती है, माइनि आइटम 3 के सखलाफ
िोट न दजि करने का सनणिय लेने िाले मतदाताओं की
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िंख्या, आइटम 4 के सखलाफ मतदाताओं की िंख्या घटाकर
(2-3-4) क्रकिी भी सििंगसत का पता चला।
7. उन मतदाताओं की िंख्या सजन्हें सनसिदा मतपत्र जारी
क्रकए गए थे
8. डाले गए मतपत्रों की िंख्या
िमांक िं.
...िे ...तक
(क) उपयोग के सलए प्राप्त __________________ _______________
(ख) मतदाताओं को जारी क्रकया गया _________________ ________
(िी) उपयोग नहीं क्रकया गया और िापि आ गया _______________
9.
कागजों की मुहरों का लेखा जोखा
िमांक िं.
......िे......तक
मतदान एजेंट के हस्ताक्षर
(1) ………………… िे ………………… तक
आपूर्ति की गई पेपर िील की िम
िंख्या
1.
2.
(2) आपूर्ति की गई कुल िंख्या...
3.
(3) इस्तेमाल की गईं पेपर िील
4.
(4) ररटर्निंग असधकारी को लौटाए गए
अप्रयुक्त पेपर िील की िंख्या
(आइटम 2 िे आइटम 3 घटाएं)
5.
(5) क्षसतग्रस्त पेपर िील की िमांक िं,
अगर कोई हो
6.
तारीख: ………………।
स्थान: ………………
पीठासीन अर्िकारी के हस्ताक्षर
मतदान केंद्र संख्या
132
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(इलेक्ट्रॉर्नक वोर्टंग मशीन द्वारा मतदान)
भाग 2 – मतगणना का पररणाम
िम िं.
उम्मीदिारों के नाम
दजि मतों की िंख्या
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
उक्त में क्रकिी को नहीं (नोटा)
कुल
स्थान:
तारीख:……
गणना/पयिेक्षक के हस्ताक्षर
उम्मीदिार/चुनाि एजेंट/मतगणना एजेंट का नाम
पूणि हस्ताक्षर
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
स्थान:……………….
तारीख:………………
ररटर्निंग असधकारी के हस्ताक्षर
133
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भारत सरकार
लक्षद्वीप प्रशासन
पंचायत विभाग
कािरत्ती - 682555
विनांक:16-11-2022
अविसूचना
एफ.नं. 3/10/2022-डीओपी(पीई): च ंकि लक्षद्वीप पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत िे उप सरपंच और
किला पंचायत िे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष िे चुनाव िा मसौदा कनयम 2022 लक्षद्वीप िेंद्र शाकसत प्रदेश
िे प्रशासन द्वारा लक्षद्वीप रािपत्र खंड VIII संख्या 35 िे एि कवशेष अंि में कदनांि सोमवार, 26
कसतंबर, 2022 िो प्रिाकशत किया गया और च ंकि, उक्त मसौदा कनयमों िे संबंध में प्राप्त आपकियों
एवं सुझाव पर कवकधवत कवचार किया गया है इसकलए लक्षद्वीप िी पंचायत कवकनयमन, 2022 (2022 िी
संख्या 5) िी धारा 130 द्वारा कनकदिष्ट शक्तक्तयों िा प्रयोग िरते हुए प्रशासि, िेंद्र शाकसत प्रदेश, लक्षद्वीप,
कनम्नकलक्तखत कनयम बनाते हैं-
अध्याय 1
प्रारंवभक
संकक्षप्त शीषि
और प्रारंभ: 1. इन कनयमों िो लक्षद्वीप पंचायत चुनाव िहा िा सिता है किसमें ग्राम
पंचायत िे उप-सरपंच और किला पंचायत िे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कनयम 2022 शाकमल हैं।
2. ये कनयम िेंद्रशाकसत प्रदेश लक्षद्वीप िे आकधिाररि रािपत्र में प्रिाशन िी कतकि से लाग होंगे
पररभाषाएँ:
(ि)
(i) "प र्ि कदवस" िा अिि है नोकिस या स चना िारी होने िे कदन, बैठि िा कदन, और िोई
रािपकत्रत अविाश या रकववार िो छोड़िर कदन
(ii) "किला पंचायत िे कनवािकचत सदस्य" से तात्पयि उस व्यक्तक्त से है किसिा नाम
चुनाव आयोग द्वारा किला पंचायत िे कनवािकचत सदस्य िे रूप में आकधिाररि रािपत्र
में प्रिाकशत किया गया है।
(iii) "ग्राम पंचायत िे कनवािकचत सदस्य" िा अिि उस व्यक्तक्त से है किसिा नाम चुनाव आयोग
किरत्ती
134
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द्वारा ग्रामपंचायत िे कनवािकचत सदस्य िे रूप में आकधिाररि रािपत्र में प्रिाकशत किया
गया है।
(iv) "कनवािचन आयोग" िा अिि िेंद्र शाकसत प्रदेश लक्षद्वीप पंचायत कवकनयमन,
2022 िी धारा-99 िी उपधारा-(1) में संदकभित चुनाव आयोग है।
(v) "फॉमि" िा अिि इन कनयमों में संलग्न एि फॉमि है।
(vi) "आदेश" िा अिि आकधिाररि रािपत्र में प्रिाकशत एि आदेश है; (vii) "अध्यक्ष"
मतलब किला पंचायत िा अध्यक्ष; (viii) "पीठासीन अकधिारी" िा अिि है।
ि.
किसी ग्राम पंचायत िे उप-सरपंच िे चुनाव िे
मामले में,उप-सरपंच िे चुनाव िे कलए आयोकित होने वाली बैठि िी अध्यक्षता
िे कलए प्रशासि द्वारा कनयुक्त किया गया व्यक्तक्त लेकिन उसे ऐसी बैठि में वोि
देने िा अकधिार नहीं होगा
ख.
किला पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष िे चुनाव िे मामले में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष
िैसा भी मामला हो िे चुनाव िे कलए होने वाली बैठि िी अध्यक्षता िे कलए
पंचायत सकचव द्वारा कनयुक्त व्यक्तक्त पर उसे इस बैठि में मतदान िरने िा
अकधिार नहीं होगा।
(IX) "कवकनयमन" िा अिि लक्षद्वीप पंचायत कवकनयमन 2022 है;"उपाध्यक्ष" िा तात्पयि
किला पंचायत िे उपाध्यक्ष से है।
(ख) प्रयुक्त शब्द और अकभव्यक्तक्तयां िो इस आदेश में पररभाकषत नहीं किए गए िा अिि
कवकनयम में क्रमशः उन्हें सौंपे गए अिि से होगा।
िूसरा अध्याय
ग्राम पंचायत के उप-सरपंच का चुनाि
3. िोट िेने का अविकार: सरपंच सकहत ग्राम पंचायत िे सभी कनवािकचत सदस्यों िो उपसरपंच
िे चुनाव में वोि देने िा अकधिार होगा।
4. ग्राम पंचायत के उपसरपंच के वलए अहतााएँ-
िोई व्यक्तक्त ग्राम पंचायत िे उप-सरपंच िे रूप में चुने िाने िे कलए योग्य नहीं होगा िब ति कि
वह ग्राम पंचायत िा कनवािकचत सदस्य न हो।
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5. चुनाि के वलए बैठक बुलाना.
(1) पंचायत सकचव उप-सरपंच िे चुनाव िे कलए ग्राम पंचायत िी बैठि बुलाने िी तारीख तय
िरेंगे।
(2) बैठि िी अध्यक्षता पंचायत सकचव द्वारा कनयुक्त अकधिारी द्वारा िी िायेगी।
6. चुनाि के वलए सूचना:
(1) पीठासीन अकधिारी ग्राम पंचायत िे सभी कनवािकचत सदस्यों िो उप-सरपंच िे चुनाव िे
कलए फॉमि-I में एि नोकिस िारी िरेगा।
(2) ऐसे नोकिस िी एि प्रकत ग्राम पंचायत िायािलय िे नोकिस बोडि पर प्रदकशित िी िाएगी।
(3) नोकिस बैठि िी तारीख से िम से िम तीन प र्ि कदवस पहले कवतररत किया गया हो और
बैठि बुलाने िी तारीख समय स्थान और िारर् िी स्पष्ट िानिारी इसमें हो।
(4) यकद संभव हो तो िारी किए गए प्रत्येि नोकिस िी तामील व्यक्तक्तगत रूप से उस सदस्य
िो सौंपना या िेंडर िरना किसे यह संबोकधत है, या यकद ऐसा व्यक्तक्त नहीं कमला है तो उसिे
अंकतम ज्ञात कनवास स्थान पर पररवार िे किसी वयस्क सदस्य िो नोकिस देिर या िेंडर देिर
छोड़ कदया िाएगा. यकद नोकिस तामील िरने िा उपरोक्त िोई भी तरीिा संभव नहीं है तो
वह भवन किसमें सदस्य सामान्यतः कनवास िरता है नोकिस िो िुछ कवकशष्ट भाग पर कचपिा
कदया िाएगा।
(5) उक्त नोकिस में िहा िाएगा:-
(ि) वह स्थान और तारीख किस कदन और किन घंिों िे बीच नामांिन पत्र भरे िायेंगे.
(ख) वह स्थान और तारीख किस कदन और किन घंिों िे बीच नामांिन पत्रों िी िांच
िी िाएगी।
(ग) वह स्थान और तारीख किस कदन और वे घंिे किसिे बीच नामांकित उम्मीदवार
वैध रूप से अपनी उम्मीदवारी वापस ले सिता है; और
(घ) वह स्थान और तारीख किस कदन और घंिों िे बीच मतदान होने पर सदस्य िा मत
कलया िाएगा।
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7. उपसरपंच के वनिााचन की प्रविया.
(1) उप-सरपंच िे चुनाव बैठि िे कलए कनधािररत समय से िम से िम दो घंिे पहले ग्राम पंचायत िा
िोई भी कनवािकचत सदस्य किसे इस आदेश िे कनयम 3 िे तहत वोि देने िा अकधिार है, उपसरपंच
िे रूप में चुनाव िे कलए किसी अन्य सदस्य िा वह नामांिन िर सिता है। नामांिन पत्र िो फॉमि-
II में भरिर पीठासीन अकधिारी िो सौंपें। नामांिन पत्र पर उसिे और किसी अन्य कनवािकचत सदस्य
िे अनुमोदि िे रूप में हस्ताक्षर होंगे। यह उम्मीदवार िी इच्छा िो भी दशािएगा कि कनवािकचत होने
पर उप-सरपंच िे रूप में िायि िरेगा। किसी भी सदस्य िो उप-सरपंच िे रूप में एि से अकधि
उम्मीदवारों िा प्रस्ताव िरने या उनिा समििन िरने िी अनुमकत नहीं दी िाएगी।
(2) नामांिन पत्र प्राप्त िरने िा समय समाप्त होने िे तुरंत बाद पीठासीन अकधिारी फॉमि II-ए में
कनधािररत फॉमि में एि स ची प्रिाकशत िरेगा किसमें उन उम्मीदवारों िे नाम शाकमल होंगे किनिे नाम
उपरोक्त प विवती उपकनयम (1) िे अंतगित प्राप्त हुए हैं। इसिे बाद पीठासीन अकधिारी कनयम 4 िे
प्रावधानों िे तहत उसे सौंपे गए नामांिन पत्रों िी िांच िरेंगे, उसिे बाद फॉमि-बी में उन उम्मीदवारों
िे नाम वाली एि स ची प्रिाकशत िरने िा िारर् बनता है, किन्हें उनिी राय में, कवकधवत रूप उनिे
प्रस्ताविों और अनुमोदिों िे नाम िे साि नामांकित किया गया है
(3) एि उम्मीदवार उप-सरपंच िे चुनाव िे कलए बैठि िे कलए कनधािररत समय से िम से िम एि
घंिे पहले पीठासीन अकधिारी िो इस आशय िी स चना देिर अपनी उम्मीदवारी वापस ले सिता है।
(4) पीठासीन अकधिारी उम्मीदवारी वापस लेने िे कलए कनधािररत समय सीमा िी समाक्तप्त िे तुरंत बाद
फॉमि II-C में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों िे नामों वाली एि स ची प्रिाकशत िरेगा और इसिी एि
प्रकत ग्राम पंचायत िे नोकिस बोडि पर कचपिाएगा।
(5) यकद ग्राम पंचायत िे उप-सरपंच िे पद िे कलए िेवल एि उम्मीदवार िो वैध रूप से नाकमत
किया गया है तो पीठासीन अकधिारी उसे ग्राम पंचायत िे उप-सरपंच िे रूप में कनवािकचत घोकषत
िरेगा।
(6) यकद ग्राम पंचायत िे उप-सरपंच िे पद िे कलए एि से अकधि उम्मीदवारों िो वैध रूप से नाकमत
किया गया है तो पीठासीन अकधिारी
(ि) उप-कनयम (7) िे प्रयोिन िे कलए पीठासीन अकधिारी फॉमि II-डी में मतपत्र तैयार िरने िा
आदेश देगा
137
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(ख) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों िे नामों िो मतपत्र पर वर्िमाला क्रम में व्यवक्तस्थत किया िाएगा,
िो उपनाम वाले उम्मीदवारों िे उपनाम और अन्य उम्मीदवारों िे उकचत नामों िे संदभि में कनधािररत
किया िाएगा। मतपत्र में कवशेष रूप से वर्िमाला क्रम िा पालन अंग्रेिी में किया िाएगा।
(8) मतिान का तरीका:
(i) प्रत्येि मतपत्र में उपसरपंच पद िे कलए वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों िे नाम होंगे।
(ii) ग्राम पंचायत िा प्रत्येि कनवािकचत सदस्य मतपत्र पर उस उम्मीदवार िे नाम िे आगे किि िर
अपना वोि दिि िरेगा किसे वह अपना वोि देना चाहता है। मतपत्र पर कनवािकचत सदस्य द्वारा नाम िे
साि हस्ताक्षर किए िाएंगे। मतपत्र में उस वाडि िा कववरर् भी होगा िहां से वह चुना गया है।
(iii) प्रत्येि कनवािकचत सदस्य ऐसे कनवािचन िे स्थान पर इस प्रयोिन िे कलए रखे गए बॉक्स में इस प्रिार
अंकित मतपत्र डालेगा।
(iv) सकचव पंचायत िे अगले आदेश ति मतदान िे कलए उपयोग किए िाने वाले िागि िो नष्ट नहीं
किया िाएगा।
(v) (ि) िोई कनवािकचत सदस्य किसने अनिाने में अपने मतपत्र िा कनपिान इस प्रिार किया है कि
उसे आसानी से मतपत्र िे रूप में प्रयोग नहीं किया िा सिता है, वह उसे पीठासीन अकधिारी िो
लौिा सिता है और असावधानी िे ऐसे प्राकधिार िो संतुष्ट िरने पर द सरा मतपत्र प्राप्त िर सिता
है और इस प्रिार लौिाए गए मतपत्र िो पीठासीन अकधिारी द्वारा "खराब/रद्द" कचकित किया िाएगा।
(ख) खंड (ि) िे अधीन रद्द किए गए सभी मतपत्रों िो एि अलग पैिेि/िवर में रखा िाएगा।
(vi) यकद कनवािकचत सदस्य अनपढ़ है या अंधेपन िे िारर् मतपत्र पर कनशान लगाने में असमिि है, तो
पीठासीन अकधिारी मतदाता िी इच्छा िे अनुसार मतपत्र पर वोि ररिॉडि िरेगा और मतपत्र पर
उसिे अंग ठे िा कनशान प्राप्त िरेगा।
(vii) पीठासीन अकधिारी कनवािकचत सदस्यों िी उपक्तस्थकत में ऐसे अन्य व्यक्तक्तयों िी सहायता से मतों
िी गर्ना िरेगा किन्हें वह कनयुक्त िरे।
(viii) पीठासीन अकधिारी किसी भी िागि िो अस्वीिार िर देगा: –
(ि) िो अकचकित है;
(ख) किसमें इन कनयमों िे साि असंगत कनशान हैं।
(ग) किस पर अंिन अकनकित है।
9. िो उम्मीदवार सबसे अकधि वोि प्राप्त िरता है, उसे पीठासीन अकधिारी द्वारा ग्राम पंचायत िे
उप-सरपंच िे रूप में कवकधवत कनवािकचत घोकषत किया िाएगा, िैसा भी मामला हो। मतों िी समानता
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िे मामले में, चुनाव िे पररर्ाम िा कनर्िय पीठासीन अकधिारी िी उपक्तस्थकत में तैयार किए गए लॉिरी
द्वारा इस तरह से किया िाएगा िैसा कि वह कनधािररत िरे।
10. बैठक स्थवगत करना :- यकद ग्राम पंचायत िे उपसरपंच िे कनवािचन िे कलए बुलाई गई बैठि में
किसी िारर् से चुनाव नहीं िराया िाता है, तो पीठासीन अकधिारी िो किसी अन्य कदन बैठि बुलाने
िी शक्तक्त होगी;
बशते कि पीठासीन अकधिारी स्थगन िे िारर्ों और इस प्रयोिन िे कलए कनधािररत अगली कतकि िी
िानिारी यिाशीघ्र प्रशासि और सकचव पंचायत िो देगा।
11. कनवािकचत व्यक्तक्त िे नाम िी घोषर्ा ग्राम पंचायत, ग्राम उप-सरपंच िे रूप में चुनाव प रा होने िे
तुरंत बाद, पीठासीन अकधिारी संबंकधत ग्राम पंचायत िे नोकिस बोडि पर अपने द्वारा हस्ताक्षररत फॉमि-
III में एि नोकिस कचपिाएगा किसमें उप-सरपंच िे रूप में चुने गए व्यक्तक्त िे नाम िी घोषर्ा िी
िाएगी और ऐसे नोकिस िी एि प्रकत प्रशासि और सकचव पंचायत िो भेिी िाएगी।
12. पररर्ामों िा प्रिाशन. सकचव पंचायत, यिाशीघ्र, कनवािकचत होने पर ग्राम पंचायत िे उप-सरपंच
िे नाम सरिारी रािपत्र में प्रिाकशत िरेगा।
अध्याय -3
विला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाि
13. मतिान का अविकार: किला पंचायत िे सभी कनवािकचत सदस्यों िो किला पंचायत िे अध्यक्ष या
उपाध्यक्ष या दोनों, िैसा भी मामला हो, िे चुनाव िे कलए मतदान िरने िा अकधिार होगा।
14. विला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वलए योग्यता।
(1)िोई व्यक्तक्त किला पंचायत िे अध्यक्ष िे रूप में कनवािकचत होने िे योग्य नहीं होगा, िब ति कि वह
किला पंचायत िा कनवािकचत सदस्य न हो। यकद ऐसा पद रोस्टर या बनाए गए आरक्षर् िैसा भी मामला
हो, िे अनुसार अनुस कचत िनिाकतयों िे कलए आरकक्षत है, तो ऐसा व्यक्तक्त लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र िी
अनुस कचत िनिाकतयों िा सदस्य होना चाकहए।
(2) िोई व्यक्तक्त तब ति किला पंचायत िा उपाध्यक्ष कनवािकचत होने िे योग्य नहीं होगा िब ति कि
वह किला पंचायत िा कनवािकचत सदस्य न हो।
15. अध्यक्ष विला पंचायत पि का आरक्षण:- अध्यक्ष किला पंचायत िा पद कवकनयमन िी धारा-61
िी उप-धारा-5 में कनकदिष्ट आरक्षर् िे रोस्टर िे अनुसार संघ राज्य क्षेत्र िी अनुस कचत िनिाकतयों िे
कलए आरकक्षत होगा। बशते कि अध्यक्ष िा पद हर द सरे िायि
ाल में एि मकहला िे कलए आरकक्षत
होगा।
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16. चुनाि के वलए बैठक आयोवित करना :-
पंचायत सकचव अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों िैसा भी मामला हो, िे चुनाव िे कलए किला पंचायत िी
बैठि बुलाने िी तारीख तय िरेगा। बैठि िी अध्यक्षता पंचायत सकचव द्वारा कनयुक्त अकधिारी द्वारा
िी िाएगी।
17. चुनाि के वलए नोवटस:
(1)पीठासीन अकधिारी किला पंचायत िे सभी कनवािकचत सदस्यों िो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों िैसा
भी मामला हो िे चुनाव िे कलए प्रपत्र-IV में नोकिस िारी िरेगा।
(2)इस तरह िे नोकिस िी एि प्रकत किला पंचायत िे नोकिस बोडि पर प्रदकशित िी िाएगी।
(3)नोकिस बैठि िी तारीख से िम से िम तीन प र्ि कदवस पहले कदया िाएगा और बैठि बुलाने िी
तारीख समय स्थान और उद्देश्य िो इंकगत िरेगा।
(4)िारी किया गया प्रत्येि नोकिस यकद व्यवहाररि हो, तो व्यक्तक्तगत रूप से उस सदस्य िो कवतररत
या प्रस्तुत िरिे कदया िाएगा किसे यह संबोकधत किया गया है या यकद ऐसा व्यक्तक्त नहीं पाया िाता है
तो इसे उसिे पररवार िे किसी वयस्क सदस्य िो नोकिस देिर उसिे अंकतम ज्ञात कनवास स्थान पर
छोड़ कदया िाएगा। यकद नोकिस देने िा उपरोक्त तरीिों में से िोई भी व्यवहाररि नहीं है तो नोकिस
िो इमारत िे िुछ कवकशष्ट कहस्से पर कचपिाया िाएगा किसमें सदस्य आमतौर पर रहता है।
(5)उक्त नोकिस में िहा िाएगा: –
(ि) वह स्थान और कतकि किस कदन और किन घंिों िे बीच नामांिन पत्र भरे िाएंगे।
(ख) किस स्थान और तारीख िो और किन घंिों िे बीच नामांिन पत्रों िी िांच िी िाएगी।
(ग) किस स्थान और तारीख पर और किन घंिों िे बीच वैध रूप से नामांकित उम्मीदवार अपनी
उम्मीदवारी वापस ले सिता है और
(घ) किस स्थान और तारीख िो और किन घंिों िे बीच सदस्य िे वोि कलए िाएंगे, यकद मतदान होता
है।
(6) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाि की प्रविया:
ि. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों िे चुनाव िे कलए िैसा भी मामला हो, बैठि िे कलए कनधािररत
समय से िम से िम दो घंिे पहले, किला पंचायत िा िोई भी कनवािकचत सदस्य किसे इस आदेश
िे कनयम 13 िे तहत मतदान िरने िा अकधिार है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष िे रूप में चुनाव िे
कलए किसी अन्य सदस्य िो फॉमि-V में नामांिन पत्र द्वारा नाकमत िर सिता है और इसे
पीठासीन अकधिारी िो दे सिता है।
नामांिन पत्र पर उनिे और अनुमोदि िे रूप में किसी अन्य कनवािकचत सदस्य िे हस्ताक्षर होंगे। यह
कनवािकचत होने पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष िे रूप में सेवा िरने िे कलए उम्मीदवार िी इच्छा िो भी
140
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कदखाएगा। किसी भी सदस्य िो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष िे रूप में िैसा भी मामला हो, एि से अकधि
उम्मीदवार िा प्रस्ताव िरने या अनुमोदन िरने िी अनुमकत नहीं दी िाएगी परन्तु पीठासीन अकधिारी
कवकनयम िे अधीन प्रदि अध्यक्ष पद िे कलए आरक्षर् िो प्रभावी बनाने िे कलए कलक्तखत में दिि किए
िाने िे कलए अनुमोदि द्वारा हस्ताक्षररत नामांिन पत्र िी शति िो हिा सिता है।
ख. नामांिन पत्र प्राप्त िरने िा समय समाप्त होने िे तुरंत बाद, पीठासीन अकधिारी फॉमि V-ए
में कनधािररत फॉमि में एि स ची प्रिाकशत िरेगा, किसमें उन उम्मीदवारों िे नाम होंगे किनिे
नाम ऊपर उप-कनयम (1) िे तहत प्राप्त हुए हैं।
ग.
िोई उम्मीदवार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष िे चुनाव िे कलए बैठि िे कलए कनधािररत समय से िम से
िम एि घंिे पहले पीठासीन अकधिारी िो इस आशय िी स चना देिर अपनी उम्मीदवारी
वापस ले सिता है।
घ.
पीठासीन अकधिारी तब कनयम 14 िे प्रावधानों िे तहत उन्हें कदए गए नामांिन पत्रों िी िांच
िरेगा और उसिे बाद फॉमि V-बी में उन उम्मीदवारों िे नामों वाली एि स ची प्रिाकशत िरेगा,
किन्हें उनिी राय में उनिे प्रस्ताविों और अनुमोदिों िे नामों िे साि कवकधवत रूप से नाकमत
किया गया है।
ङ. यकद किला पंचायत िे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष िैसा भी मामला हो, िे पद िे कलए िेवल एि
उम्मीदवार िो वैध रूप से नाकमत किया गया है, तो पीठासीन अकधिारी उसे किला पंचायत िे
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष िैसा भी मामला हो, िे रूप में कनवािकचत घोकषत िरेगा।
च.
यकद किला पंचायत िे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष िे पद िे कलए एि से अकधि उम्मीदवार वैध रूप
से नाकमत किए गए हैं, तो पीठासीन अकधिारी किला पंचायत िे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष िे चुनाव
िे कलए आगे बढ़ेगा।
छ.
(i) उपकनयम (6) िे प्रयोिन िे कलए पीठासीन अकधिारी मतपत्र िो फामि V-C में तैयार
िराएगा।
(ii)चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों िे नामों िो मतपत्र पर वर्िमाला क्रम में व्यवक्तस्थत किया
िाएगा, िो उपनाम वाले उम्मीदवारों िे उपनाम और अन्य उम्मीदवारों िे उकचत नामों िे
संदभि में कनधािररत किया िाएगा। मतपत्र में कवशेष रूप से और वर्ािनुक्रम में पालन किया
िाने वाला क्रम अंग्रेज़ी
में होगा।
(7) मतिान का तरीका:
(i)
प्रत्येि मतपत्र में वैध रूप से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद िे कलए िैसा भी मामला हो, नाकमत
उम्मीदवार लोगों िे नाम होंगे,
141
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(ii) यकद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष िे कलए चुनाव एि साि आयोकित किए िाते हैं, तो प्रत्येि पद िे
कलए अलग-अलग मतपत्र िा उपयोग किया िाएगा।
(iii) किला पंचायत िा प्रत्येि कनवािकचत सदस्य मतपत्र पर उस उम्मीदवार िे नाम िे आगे किसे
वह अपना वोि देना चाहता है, किि(√) िर अपना वोि दिि िरेगा। मतपत्र पर कनवािकचत
सदस्य द्वारा नाम िे साि हस्ताक्षर किए िाएंगे। मतपत्र में उस वाडि िा कववरर् भी होगा
िहां से वह चुना गया है।
(iv) प्रत्येि कनवािकचत सदस्य ऐसे कनवािचन िे स्थान पर इस प्रयोिन िे कलए रखे गए बॉक्स में
इस प्रिार अंकित मतपत्र डालेगा।
(v) पंचायत सकचव िे अगले आदेश ति मतदान िे कलए उपयोग किए िाने वाले िागि िो
नष्ट नहीं किया िाएगा।
(vi) (ि) िोई कनवािकचत सदस्य किसने अनिाने में अपने मतपत्र िा कनपिान इस प्रिार किया
है कि उसे आसानी से मतपत्र िे रूप में प्रयोग नहीं किया िा सिता है, वह उसे पीठासीन
अकधिारी िो लौिा सिता है और असावधानी िे ऐसे प्राकधिारी िो संतुष्ट िरने पर द सरा
मतपत्र प्राप्त िर सिता है और इस प्रिार लौिाए गए मतपत्र िो पीठासीन अकधिारी द्वारा
"खराब/रद्द" कचकित किया िाएगा।
(ख) खंड (ि) िे अधीन रद्द किए गए सभी मतपत्रों िो एि पृिि पैिेि/िवर में रखा
िाएगा।
(vii) यकद कनवािकचत सदस्य अनपढ़ है या अंधेपन िे िारर् मतपत्र पर कनशान लगाने में असमिि
है, तो पीठासीन अकधिारी मतदाता िी इच्छा िे अनुसार मतपत्र पर वोि ररिॉडि िरेगा
और मतपत्र पर उसिे अंग ठे िा कनशान प्राप्त िरेगा।
(viii) पीठासीन अकधिारी कनवािकचत व्यक्तक्त िी उपक्तस्थकत में अन्य व्यक्तक्तयों किसे कि वह कनयुक्त
िर सिता है िी सहायता से मतों िी गर्ना िरेगा,
(ix) पीठासीन अकधिारी किसी भी िागि िो अस्वीिार िर देगा: – ि) िो अकचकित है;
ख) किसमें इन कनयमों से असंगत कनशान हैं;
ग) वह अंिन िो अकनकित हो
20. िो उम्मीदवार सवािकधि मत प्राप्त िरता है उसे पीठासीन अकधिारी द्वारा किला पंचायत िे
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष िैसा भी मामला हो, िे रूप में कवकधवत कनवािकचत घोकषत किया िाएगा। मतों िी
समानता िे मामले में चुनाव िे पररर्ाम िा कनर्िय पीठासीन अकधिारी िी उपक्तस्थकत में तैयार किए
गए लॉिरी द्वारा उस तरह से किया िाएगा िैसा कि वह कनधािररत िरे।
142
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21. बैठक स्थवगत :- यकद किला पंचायत िे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष िे कनवािचन िे कलए बुलाई गई बैठि
में किसी भी िारर् से चुनाव नहीं िराया िाता है, तो पीठासीन अकधिारी िो किसी अन्य कदन बैठि
बुलाने िी शक्तक्त होगी परन्तु पीठासीन अकधिारी यिाशीघ्र स्थगन िे िारर्ों और इस प्रयोिनािि
कनधािररत अगली कतकि िी स चना सकचव पंचायत सकचव िो देगा।
22. विला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में वनिाावचत व्यक्ति के नाम की घोषणा,
कनवािचन संपन्न होने िे तुरंत बाद पीठासीन अकधिारी संबंकधत किला पंचायत िे नोकिस बोडि पर अपने
द्वारा हस्ताक्षररत प्रपत्र-vi में एि नोकिस कचपिाएगा किसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष िैसा भी मामला हो िे
रूप में कनवािकचत व्यक्तक्त िे नाम िी घोषर्ा िी िाएगी, और ऐसे नोकिस िी एि प्रकत पंचायत सकचव
िो भेिेगा।
23. पररणामों का प्रकाशन: पंचायत सकचव, चुने िाने पर यिाशीघ्र अध्यक्ष या उपाध्यक्ष िे नाम रािपत्र
में प्रिाकशत िरेगा।
अध्याय - IV
वनरसन और बचत
इन कनयमों िे लाग होने िी तारीख से लक्षद्वीप (पंचायतों िा कनवािचन) कनयम, 1995 में अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सह मुख्य परामशिदाता और उपाध्यक्ष सह परामशिदाता िे कनवािचन से संबंकधत
प्रावधान कनरस्त हो िाएंगे, परन्तु ऐसा कनरसन उन कनयमों िे किसी उपबंध िो प्रभाकवत नहीं िरेगा िो
कवकनयम या इन कनयमों िे उपबंधों से असंगत न हो िब ति कि उस उपबंध िो किसी िान न द्वारा
प्रकतस्थाकपत न िर कदया िाए।
प्रशासि िी ओर से
िेंद्र शाकसत प्रदेश लक्षद्वीप
कनदेशि (पंचायत)
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फॉमि-I
[देखें आर य एल ई 6 (1)]
-------ग्राम पंचायत िे उप-सरपंच िे कनवािचन िी स चना --------------सेवा में------------------
----------------------------
--------------------------------------------------
------------------------------------------------------
लक्षद्वीप िे कनयम 6 िे उप-कनयम (1) िे अनुसरर् में ग्राम पंचायत िे उप-सरपंच और किले िे अध्यक्ष
और उपाध्यक्ष िा चुनाव पंचायत कनयम 2022 मैं .................... पीठासीन अकधिारी इस प्रिार नोकिस
देता हूँ कि लक्षद्वीप पंचायत कवकनयमन 2022 िी धारा 18 िे तहत उप-सरपंच िा चुनाव िरने िे कलए
ग्राम पंचायत िी बैठि [कतकि] िो [समय] पर [स्थान] पर आयोकित िी िाए।
1. नामांिन पत्र अधोहस्ताक्षरी िो [स्थान] पर कदया िा सिता है बैठि िे कदन ( )
प वाि/अपराि से ( ) प वाि ति।
2. नामांिन पत्रों िी िांच उसी कदन ( ) प वाि /अपराि और ( ) प वाि /अपराि िे बीच
[स्थान] पर िी िाएगी।
3. उम्मीदवारी वापस लेने िी स चना किसी उम्मीदवार या उसिे प्रस्तावि (उम्मीदवार द्वारा
कवकधवत अकधिृत) द्वारा मुझे उसी कदन ( )सुबह/शाम से पहले [स्थान] पर दी िा सिती है।
4. चुनाव होने िी क्तस्थकत में उसी कदन ( )पर सुबह/शाम [स्थान] पर मतदान कलया िाएगा।
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फॉमि-II
[कनयम 7(1) देखें]
ग्राम पंचायत--------- िे उप-सरपंच पद िे चुनाव िे कलए नामांिन पत्र िा प्रपत्र
1 पंचायत िा नाम
2 उम्मीदवार िा प रा नाम
3 वाडि िा नाम िहां से उम्मीदवार चुना गया िा
4 प्रस्तावि िा नाम
5
उस वाडि िा नाम िहां से प्रस्तावि चुना गया
िा या ग्राम पंचायत िा नाम किसमें प्रस्तावि
अध्यक्ष है।
6 अनुमोदि िा प रा नाम
7
उस वाडि िा नाम िहां से अनुमोदि चुना गया
िा या ग्राम पंचायत िा नाम किसमें अनुमोदि
अध्यक्ष है।
स्थान:--------------------
कदनांि:------------------
प्रस्तावि िे हस्ताक्षर
.......................................
अनुमोदि िे हस्ताक्षर
घोषर्ा
मैं इसिे द्वारा घोषर्ा िरता हं कि मैं नामांिन िे कलए सहमत हं और उप-सरपंच िे रूप में
सेवा िरने िे कलए तैयार हं।
स्थान:-----------
कदनांि:----------
........................................
उम्मीदवार िे हस्ताक्षर
* िो मान्य नहीं है उसे कमिा दें
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फॉमि II-A
[कनयम 7 (2) देखें]
ग्राम पंचायत िे उप-सरपंच िे रूप में चुनाव िे नामांिन िे कलए प्रस्ताकवत उम्मीदवारों िी स ची
------------------------------------------------------------------------
क्र.सं. उम्मीदवार िा नाम प्रस्तावि िा नाम अनुमोदि िा नाम
1
2.
3.
4.
5.
6.
कदनांि:---------------------
स्थान:-----------------------
.............................................
पीठासीन अकधिारी
िे हस्ताक्षर
फॉमि II-B
[कनयम 7 (3) देखें]
ग्राम पंचायत िे उप-सरपंच िे रूप में चुनाव िे कलए वैध रूप से नाकमत उम्मीदवारों िी स ची -----
-------------------------------------
क्र.सं. उम्मीदवार िा नाम किप्पर्ी(यकद िोई हो) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
कदनांि:-------------------
स्थान:---------------------
...............................................
पीठासीन अकधिारी
िे हस्ताक्षर
146
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फॉमि II-C
[कनयम 7 (5) देखें]
ग्राम पंचायत िे उप-सरपंच िे चुनाव िे कलए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों िी स ची
क्रं.सं. उम्मीदवार िा नाम किप्पकर्यां (यकद िोई हो)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
कदनांि:--------------------
स्थान:----------------------
................................................
पीठासीन अकधिारी
िे हस्ताक्षर अकधिारी
147
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फॉमि II-D
[कनयम 7 (8) (ए) देखें]
मतपत्र
----------------ग्राम पंचायत िे उप-सरपंच िा चुनाव।
कदनांि:--------------
पीठासीन अकधिारी िे
हस्ताक्षर और मुहर
क्रं.सं. उम्मीदवार िा नाम
कनशान िे कलए देखें ( )
मतदाता िे द्वारा
1.
2.
3.
4.
5.
6
हस्ताक्षर
......................................................
सरपंच/सदस्य िा नाम ........
वाडि नंबर....
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फॉमि – III
[कनयम 11 देखें]
लक्षद्वीप ग्राम पंचायत िे उप-सरपंच और किला पंचायत िे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कनयम 2013 िे
कनयम 11 िे अनुसरर् में, मैं यह घोषर्ा िरता हं कि किन व्यक्तक्तयों िे नाम नीचे अनुस ची िे िॉलम
(1) में कदए गए हैं उनिे नाम िे आगे िॉलम (2) में उक्तिक्तखत पद िे कलए उन्हें उक्त अनुस ची िे
िॉलम (3) में उक्तिक्तखत पंचायत िे कलए कवकधवत चुना गया है।
अनुसूची
व्यक्तक्त िा नाम
पद किसिे कलए कनवािकचत है पंचायत किससे यह पद संबंकधत है
(1)
(2)
(3)
स्थान:--------------------
खि र ..............................
पीठासीन अकधिारी
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फॉमि-IV
[कनयम 17 (1) देखें]
लक्षद्वीप किला पंचायत िे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष िे चुनाव िे कलए नोकिस।
सेवा में
-------------------------------------------------
--------------------------------------------------
लक्षद्वीप िे कनयम 17 िे उप-कनयम (1) िे अनुसरर् में ग्राम पंचायत िे उप सरपंच िा चुनाव एवं
किला पंचायत िे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष िा चुनाव, कनयम 2013
मैं---------------पीठासीन अकधिारी ------------------यह स चना देता हूँ कि लक्षद्वीप पंचायत
कवकनयमन, 2022 िी धारा 61 िे तहत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष िे चुनाव हेतु किला पंचायत िी बैठि
................. [तारीख] िो ........ [घंिे] ...............स्थान ....पर होगी।
1. बैठि िे कदन नामांिन पत्र अधोहस्ताक्षरी िो कदया िा सिता है. (स्थान) प वाि/अपराि से ()
प वाि/अपराि ति।
2. नामांिन पत्रों िी िांच उसी कदन ( ) प्रातः/अपराि और () प वाि /अपराि िे बीच [स्थान]
पर िी िाएगी।
3. उम्मीदवारी वापस लेने िी स चना या तो उम्मीदवार या उसिे प्रस्तावि (उम्मीदवार द्वारा
कवकधवत अकधिृत) द्वारा मुझे उसी कदन ( ) सुबह/शाम से पहले [स्थान] पर दी िा सिती है।
4. चुनाव लड़े िाने िी क्तस्थकत में मतदान उसी कदन ( ) प वाि/अपराि [स्थान] पर कलया िाएगा।
.................................................
पीठासीन अकधिारी
स्थान ----------
कदनांि --------
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फॉमि-V
[कनयम 18 (1) देखें]
किला पंचायत िे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद िे चुनाव िे कलए नामांिन पत्र िा प्रपत्र
1.
किला पंचायत िा नाम
2.
उम्मीदवार िा प रा नाम
3.
वाडि िा नाम िहां से उम्मीदवार
चुना गया है
4.
प्रस्तावि िा प रा नाम
5.
उस वाडि िा नाम िहां से प्रस्तावि
चुना गया है।
6.
अनुमोदि िा प रा नाम
7.
उस वाडि िा नाम िहां से
अनुमोदि चुना गया है
स्थान : ………………...
कदनांि : …………………
----------------------
प्रस्तावि िे हस्ताक्षर
-----------------
अनुमोदि िे हस्ताक्षर
घोषणा
मैं इसिे द्वारा घोषर्ा िरता हं कि मैं नामांिन िे कलए सहमत हं और किला पंचायत िे
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष िे रूप में सेवा िरने िे कलए तैयार हं
स्थान------
कदनांि--------
.............................
उम्मीदवार िे हस्ताक्षर
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फॉमि V-ए
[कनयम 18 (2) देखें]
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष िे रूप में कनवािचन िे कलए प्रस्ताकवत उम्मीदवारों
िे नामांिन िी स ची किला पंचायत ........
क्रं.सं. उम्मीदवार िा नाम प्रस्तावि िा नाम अनुमोदि िा नाम
1.
2.
3.
4.
5.
6.
कदनांि :--------------------
स्थान:-----------------------
.............................................
पीठासीन अकधिारी िे हस्ताक्षर
152
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फॉमि V-बी
[कनयम 18 (4) देखें]
किला पंचायत िे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष िे रूप में कनवािचन िे कलए वैध रूप से नाकमत
उम्मीदवारों िी स ची
क्रं.सं. उम्मीदवार िा नाम किप्पर्ी यकद िोई है
1
2
3
4
5
6
कदनांि-------------------
स्थान-------------------
-------------------------------
पीठासीन अकधिारी िे हस्ताक्षर
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फॉमि V-सी
[कनयम 18 (7) (ए) देखें]
मतपत्र
किला पंचायत िे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष िा कनवािचन
कदनांि ................................
पीठासीन अकधिारी िे हस्ताक्षर और मुहर –
क्रं.सं. उम्मीदवार िा नाम
मतदाता द्वारा कनशान
1
2
3
4
5
6
हस्ताक्षर-----------------
कनवािकचत सदस्य िा नाम-------------------------
वाडि नंबर--------------------------------------
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भारत सरकार लक्षद्वीप प्रशासन
पंचायत ववभाग
कवारत्ती - 682 555
Dated: 19-10-2023
अविसूचना
लक्षद्वीप पंचायत वववनयमन, 2022 की िारा 130 के तहत प्रदत्त शक्तिय ं का प्रय ग करते हुए प्रशासक
लक्षद्वीप संघ शावसत प्रदेश द्वारा वनम्नवलक्तित वनयम बनाते और अविसूवचत करते हैं-
1.
संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और अनुप्रयोग
1. इन क्षनयमों को "लिद्वीप पंचायत (सेवा) क्षनयम, 2023" कहा जा सकता है।
2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
3. ये क्षनयम पंचायत द्वारा क्षनयुक्त प्रत्येक पंचायत सेवक पर लागू होंगे।
संक्षिप्त
शीर्षक
2.
पररभार्ा
1.इन क्षनयमों में, जब तक संदभष से अन्मथा अपेक्षित ना हो
क. ”प्रशासन” का अथष लिद्वीप केंद्र शाक्षसत प्रदेश का प्रशासन है।
ख. पंचायत सेवक के संदभष में”क्षनयुक्तक्त प्राक्षिकारी”पंचायत के पदों पर क्षनयुक्तक्त करने के क्षलए
प्रशासक द्वारा सरकारी राजपत्र में अक्षिसूचना द्वारा घोक्षर्त प्राक्षिकारी।
ग. ”गोपनीय ररपोर्ष” का अथष है क्षकसी क्षवत्तीय वर्ष में प्रत्येक पंचायत अक्षिकारी की वाक्षर्षक गोपनीय
ररपोर्ष जो क्षनिाषररत प्रारूप में क्षलखी गई हो।
पररभार्ा
किरत्ती
155
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घ.
"फॉमष" का अथष है इन क्षनयमों में संलग्न फॉमष।
ङ. पंचायत सेवक के संबंि में "पररवार के सदस्ों" में शाक्षमल हैं:
i.
पंचायत सेवक का बेर्ा या बेर्ी या सौतेला बेर्ा या सौतेली बेर्ी जो पूरी
तरह से उस पर क्षनभषर है।
ii.
पंचायत सेवक की पत्नी या पक्षत, जैसा भी मामला हो, पंचायत सेवक के
साथ रह रहा हो या नहीं, लेक्षकन इसमें वो पत्नी या पक्षत जैसा भी मामला
हो, शाक्षमल नहीं है, क्षजन्हें एक सिम न्मायालय के क्षिक्री या आदेश द्वारा
अलग क्षकया गया हो।
च. "अवकाश स्वीकृक्षत प्राक्षिकारी" का अथष है मुख्य कायषपालन अक्षिकारी,
क्षजला पंचायत या एक कायाषलय प्रमुख, क्षजसे क्षजला पंचायत के मामले
में मुख्य कायषकारी अक्षिकारी द्वारा और ग्राम पंचायत के मामले में
पंचायत सक्षचव के एक आदेश द्वारा उस शक्तक्त को प्रत्यायोक्षजत क्षकया
गया है।
छ.
"पंचायत सेवक" का अथष है पंचायत द्वारा क्षनयुक्त कमषचारी क्षजसे क्षवक्षशष्ट
वेतनमान या समेक्षकत वेतन पंचायत क्षनक्षि से भुगतान क्षकया जाना है।
शɨ और अक्षभव्यक्तक्तयाँ क्षजनका इन क्षवक्षनयमों में उपयोग क्षकया गया लेक्षकन पररभाक्षर्त
नहीं उनका अथष लिद्वीप पंचायत क्षवक्षनयमन, 2022 में पररभाक्षर्त क्षकए गए शɨों
और अक्षभव्यक्तक्तयों जो उन्हें क्षवक्षनयमन में सौंपा गया है, के समान अथष होगा ।
3.
उपक्तिवत और समयबद्धता
1. कायाषलय के कायष क्षदवस और घंर्े क्षजला पंचायत द्वारा क्षनिाषररत
क्षकए जाएंगे। बशते क्षक सभी पंचायत कायाषलयों का समय समान
होगा और यह लिद्वीप प्रशासन के कायाषलयों के समान होना
चाक्षहए।
2. पंचायत सक्षचव या मुख्य कायषकारी अक्षिकारी, जैसा भी मामला हो
द्वारा कायाषलय में सभी कमषचाररयों के क्षलए एक उपक्तिक्षत रक्षजस्टर
रखा जाएगा।
3. प्रत्येक कमषचारी उपक्तिक्षत में समय का पाबंद होना चाक्षहए।
उपक्तिवत और
समयबद्धता
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बशते क्षक आगमन के समय के संबंि में 10 क्षमनर् की छूर् की अनुमक्षत दी जा
सकती है जब तक क्षक यह बार-बार पुनरावृक्षत्त का मामला न बन जाए। बशते क्षक,
संबंक्षित पंचायत सेवक के आकक्तिक अवकाश खाते से आिे क्षदन का आकक्तिक
अवकाश कार्ा क्षलया जाएगा यक्षद वह आदतन देर से उपक्तित हो रहा है।
4. (क) क्षकसी क्षदन को क्षनम्नक्षलक्तखत पररक्तिक्षतयों में अवकाश स्वीकृक्षत
प्राक्षिकारी द्वारा ‘अकायष क्षदवस’ के रूप में क्षचक्षित क्षकया जाएगा।
i.
जब अक्षिकारी क्षबना पूवष सूचना के ड्यूर्ी से अनुपक्तित रहता हो ।
ii.
जब कायाषलय में ड्यूर्ी पर होता है, तो अक्षिकारी उक्षचत अनुमक्षत के क्षबना
कायाषलय छोड़ देता है
iii.
अक्षिकारी कायाषलय में रहता है, लेक्षकन उसे सौंपे गए कतषव्य का पालन
करने से इनकार कर देता है।
(ख) क्षजस क्षदन कोई अक्षिकारी देर से आता है और कायाषलय समय के दौरान क्षदन भर
काम करता है, उसे अकायष क्षदवस नहीं माना जाएगा।
5. संयोजन में कायष करने वाले कमषचाररयों के समूह द्वारा ठोस कारषवाई के
अनुसरण में अनक्षिकृत अनुपक्तिक्षत को अनक्षिकृत अनुपक्तिक्षत के रूप में
माना जाएगा क्षजसके पररणामस्वरूप सेवा में क्षवराम होगा। ड्यूर्ी से
अनक्षिकृत अनुपक्तिक्षत के व्यक्तक्तगत मामले, जो संयुक्त रूप से कायष करने
वाले कमषचाररयों के समूह द्वारा ठोस कारषवाई के अनुसरण में नहीं हैं, को
अकायष क्षदवस के रूप में माना जाएगा, जो सेवा में ब्रेक नहीं माना जाएगा,
लेक्षकन क्षजन क्षदनों को अकायष क्षदवस के रूप में माना जाता है, उन्हें क्षकसी
भी उद्देश्य के क्षलए काम करने या कतषव्य के रूप में नहीं माना जाएगा।
4. पद ं का सृजन
कोई पद सृक्षजत नहीं क्षकया जाएगा -
क. जब तक संबंक्षित पंचायत के बजर् अनुमान में पद के वेतन को पूरा करने के क्षलए
िनराक्षश प्रदान नहीं की जाती है,
ख. प्रशासक की पूवष सहमक्षत के क्षबना, और
ग. जब तक क्षक पद के क्षलए अत्यक्षिक आवश्यकता और पयाषप्त औक्षचत्य मौजूद न हो।
पदों का सृजन
5. पद ं के सृजन के वलए सक्षम प्राविकारी
1. पदों का सृजन करने के क्षलए सिम प्राक्षिकारी प्रशासक या प्रशासक द्वारा सरकारी
राजपत्र में प्रकाक्षशत अक्षिसूचना द्वारा घोक्षर्त प्राक्षिकारी होगा।
2. यक्षद सृक्षजत क्षकया जाने वाला पद ग्राम पंचायत के क्षलए है तो ऐसा प्राक्षिकारी क्षनयम
4 के अिीन खंि (क) से (ग) में क्षनिाषररत शतों को पूरा करने के बाद अपेक्षित पद
का सृजन संबंक्षित ग्राम पंचायत के सरपंच के परामशष से करेगा। और यक्षद क्षजला
पंचायत के क्षलए पद सृक्षजत क्षकया जाना है तो ऐसा प्राक्षिकारी क्षनयम 4 के अिीन खंि
(क) से (ग) में क्षनिाषररत शतों को पूरा करने के बाद अपेक्षित पद का सृजन संबंक्षित
क्षजला पंचायत के अध्यि के परामशष से करेगा।
पद का सृजन
सिम अक्षिकारी
करेगा
6. क्षनयुक्तक्त प्राक्षिकारी
1. क्षनयम 5 के तहत पंचायत के क्षलए सृक्षजत सभी पदों में क्षनयुक्तक्त, क्षनयुक्तक्त प्राक्षिकारी द्वारा
क्षनयुक्तक्त क्षवक्षनयम के अनुसरण में क्षकया जाएगा
2. क्षनयुक्तक्त के क्षलए सभी क्षनयमों का क्षनमाषण पंचायत द्वारा क्षकया जाएगा और प्रकाशन से पूवष इन
क्षनयमों का अनुमोदन प्रशासक से करवाया जाएगा
ध्यान दें : -
क्षनयुक्तक्त प्राक्षिकारी
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4
i.
इस तरह बनाए गए क्षनयुक्तक्त के क्षनयम प्रशासन के अंतगषत समान पदों के क्षलए बने क्षनयुक्तक्त
क्षनयमों के क्षवरुद्ध नहीं होंगे।
ii.
ग्राम पंचायत और क्षजला पंचायत के क्षलए की गईं सभी क्षनयुक्तक्तयााँ संबंक्षित ग्राम पंचायत के
सरपंच और क्षजला पंचायत के अध्यि जैसा भी मामला हो, के सलाह से क्षकए जाएंगे।
3. सभी सीिी भक्षतषयां सभी औपचाररक्ताओं जैसे चररत्र और पूवषचररत के सत्यापन को देखने
के बाद ही की जाएंगी।
4. पंचायत सेवा के सभी नए प्रवेशकों द्वारा उनकी प्रारंक्षभक क्षनयुक्तक्त पर क्षनष्ठा की शपथ
फामष 1 में ली जाएगी
5. पंचायत सेवा में अपनी प्रारंक्षभक क्षनयुक्तक्त पर प्रत्येक व्यक्तक्त को ड्यूर्ी ज्वाइन करते
समय क्षचक्षकत्सा क्षफर्नेस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. पंचायत सेवा में क्षनयुक्तक्त पर प्रत्येक कमषचारी दो वर्ष की अवक्षि के क्षलए पररवीिा पर
होगा बशते क्षक सिम प्राक्षिकारी आवश्यक होने पर पररवीिा की अवक्षि बढा सकता
है।
7. पररवीिा या क्षवस्तार की अवक्षि के दौरान, जैसा भी मामला हो, यक्षद सिम प्राक्षिकारी
की राय है क्षक कोई कमषचारी िायी क्षनयुक्तक्त के क्षलए उपयुक्त नहीं है, तो ऐसा
प्राक्षिकारी कमषचारी को सेवा से मुक्त कर सकता है।
158
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7.
वररष्ठता सूची
1. क्षजला पंचायत द्वारा एक सामान्म वररष्ठता सूची (श्रेणी वार) रखी जाएगी।
2. प्रशासन के अन्म क्षवभागों से पंचायत सेवा में िानांतरण द्वारा क्षनयुक्त व्यक्तक्तयों
की सापेि वररष्ठता ऐसे िानांतरण के क्षलए उनके चयन के क्रम के अनुसार
क्षनिाषररत की जाएगी।
3. उन व्यक्तक्तयों के मामले में क्षजन्हें शुरू में प्रक्षतक्षनयुक्तक्त पर क्षलया जाता है और बाद
में अवशोक्षर्त क्षकया जाता है, क्षजस ग्रेि में उन्हें अवशोक्षर्त क्षकया जाता है, उसमें
उनकी वररष्ठता को आम तौर पर अवशोर्ण की तारीख से क्षगना जाएगा। तथाक्षप,
यक्षद वे अपने मूल क्षवभाग में क्षनयक्षमत आिार पर समान या समकि ग्रेि को
अवशोर्ण की तारीख पर पहले से ही िारण क्षकए हुए हैं, तो उनकी वररष्ठता तय
करते समय ग्रेि में ऐसी क्षनयक्षमत सेवा को भी ध्यान में रखा जाएगा, इस शतष के
अिीन क्षक उन्हें वररष्ठता क्षकससे दी जाएगी?
क. क्षजस तारीख से वे प्रक्षतक्षनयुक्तक्त पर पद िारण कर रहे हैं।
ख. वह तारीख क्षजससे उन्हें अपने मूल क्षवभाग में उसी या समकि ग्रेि में क्षनयक्षमत
आिार पर क्षनयुक्त क्षकया गया है, जो भी बाद में हुआ हो।
वररष्ठता सूची
8.
अवकाश
छुट्टी खाते का रखरखाव और पंचायत सेवक को सभी प्रकार के अवकाश का अनुदान
केंद्रीय क्षसक्षवल सेवा (अवकाश) क्षनयम, 1972 के प्राविानों के अनुसार क्षकया जाएगा।
अवकाश
9.
अनुकम्पा वनयुक्ति
1. क्षकसी पंचायत सेवक क्षजसकी मृत्यु काम करते करते हो जाती है आत्महत्या से मृत्यु
सक्षहत, और जब पररवार में कोई अन्म कमाने वाला सदस् न हो, तब पररवार के
क्षकसी सदस् पंचायत सेवक के पुत्र या पुत्री या क्षनकर् संबंिी को अनुकंपा के आिार
पर क्षनयुक्तक्तयां, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अपनाए गए मानदंिों के कठोर
अनुसरण में क्षदया जाएगा।
2. अनुकम्पा के आिार पर क्षनयुक्तक्तयां केवल क्षनम्नतम श्रेणी के पदों पर की जाएंगी।
अनुकंपा क्षनयुक्तक्त
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10.
सेवा पुक्तिकाओं का रिरिाव
1. प्रत्येक पंचायत सेवक के सेवा में प्रवेश की तारीख से उसके क्षलए क्षनिाषररत प्रपत्र में
एक सेवा पुक्तस्तका रखी जाएगी।
2. क्षनम्नक्षलक्तखत प्रमाण पत्र I प्रक्षवक्षष्टयों को सेवा पुक्तस्तका में दजष क्षकया जाएगा।
i. कमषचारी की क्षचक्षकत्सकीय जांच की गई, और उसे क्षफर् पाया गया ।
ii. उनके चररत्र और पूवष-चररत की पुक्षष्ट की गई है।
iii. उन्होंने संक्षविान के प्रक्षत क्षनष्ठा की शपथ ली है,
iv. प्रारंक्षभक क्षनयुक्तक्त का क्षववरण।
v. पदों में पररवतषन, वेतनमान, क्षनयुक्तक्त की प्रकृक्षत, वेतन वृक्तद्ध, अवकाश, क्षनलंबन
आक्षद से संबंक्षित घर्नाओं का होना।
3. क्षनम्नक्षलक्तखत नामों के क्षवरुद्ध प्रक्षवक्षष्टयों की शुद्धता को प्रस्तुत क्षकए गए मूल प्रमाणपत्रों
से सत्याक्षपत क्षकया जा सकता है और इस आशय का एक प्रमाण पत्र सत्यापन
प्राक्षिकारी द्वारा सेवा पुक्तस्तका में संलग्न क्षकया जा सकता है।
i. जाक्षत/जनजाक्षत
ii. जɉ क्षतक्षथ (शɨों और आंकड़ों दोनों में)
iii. सामान्म शैक्षिक और तकनीकी योग्यता।
4. अवकाश खाते सक्षहत सेवा पुक्तस्तका में सभी प्रक्षवक्षष्टयों को ग्राम पंचायत के अंतगषत
अक्षिकाररयों और कमषचाररयों के मामले में पंचायत सक्षचव द्वारा और क्षजला पंचायत
के तहत अक्षिकाररयों और कमषचाररयों के मामले में मुख्य कायषपालन अक्षिकारी द्वारा
क्षवक्षिवत सत्याक्षपत क्षकया जाएगा।
5. सभी कमषचाररयों की सेवा पुक्तस्तकाओं को वर्ष में एक बार सत्याक्षपत क्षकया जाएगा
और फॉमष II में प्रमाण पत्र दजष होगा।
सेवा पुक्तस्तकाओं
का रख-रखाव
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11.
इिीफा और स्वैक्तिक सेवावनवृवत्त
1. एक पंचायत सेवक तत्काल प्रभाव से या क्षनक्षदष्ट की जाने वाली संभाक्षवत क्षतक्षथ से
इस्तीफा देने के क्षलए स्वतंत्र है और इस्तीफा क्षबना शतष होना चाक्षहए।
2. जब कोई पंचायत सेवक त्यागपत्र देता है, तो क्षनयुक्तक्त प्राक्षिकारी त्यागपत्र स्वीकार
करने के क्षलए सिम प्राक्षिकारी होगा।
3. सेवा से पंचायत सेवक का त्यागपत्र आमतौर पर नीचे दी गई पररक्तिक्षतयों को छोड़कर
स्वीकार कर क्षलया जाता है
i. जहां संबंक्षित पंचायत सेवक क्षकसी महत्वपूणष कायष में संलग्न हो और
वैकक्तिक पदों को भरने की व्यविा करने में समय लगे ऐसी क्तिक्षत में
इस्तीफा तब तक स्वीकार नहीं क्षकया जाएगा जब तक क्षक पद भरने के
क्षलए वैकक्तिक व्यविा नहीं की जाती है।
ii.
जहां एक पंचायत सेवक क्षनलंक्षबत है या अनुशासनात्मक कायषवाही का
सामना कर रहा है
4. एक इस्तीफा तब प्रभावी हो जाता है जब इसे सिम प्राक्षिकारी द्वारा स्वीकार कर
क्षलया जाता है और पंचायत सेवक को उसके कतषव्यों से मुक्त कर क्षदया जाता है।
यक्षद कोई पंचायत सेवक, क्षजसने त्यागपत्र प्रस्तुत क्षकया क्षनयुक्तक्त प्राक्षिकारी को
क्षलक्तखत रूप में सूचना भेजता है, प्राक्षिकारी द्वारा उसकी स्वीकृक्षत से पहले अपने
पूवष के त्यागपत्र को वापस ले लेता है, तो माना जाएगा क्षक त्यागपत्र वापस ले क्षलया
गया है। यक्षद इस्तीफा दे क्षदया गया था और सिम प्राक्षिकारी द्वारा भक्षवष्य की
तारीख से स्वीकार क्षकया जाता है और तब कतषव्यों से मुक्त होने के पहले यक्षद
इस्तीफा वापस लेने का कोई भी अनुरोि उसके समि क्षकया जाता है। तो इस
तरह के अनुरोि को मानना या अस्वीकार करना सिम प्राक्षिकारी के क्षववेक पर
होगा।.
5. स्वैक्तिक सेवाक्षनवृक्षत्त के संबंि में, संबंक्षित प्राविान सरकारी कमषचारी पर लागू
होगा।
त्यागपत्र
स्वैक्तिक
सेवाक्षनवृक्षत्त
12.
जɉ की तारीि और उसके बाद के पररवततन
1. पंचायत के अिीन क्षकसी पद पर नवक्षनयुक्त प्रत्येक व्यक्तक्त, क्षनयुक्तक्त के समय,
पुक्षष्टकरने वाले दस्तावेजी साक्ष्य के साथ ईस्वी सं में जɉ क्षतक्षथ की घोर्णा करेगा
जैसे क्षक.
जɉ की तारीख
और उसके बाद
के पररवतषन
161
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i. मैक्षर्िकुलेशन सक्षर्षक्षफकेर्, जहां क्षनयुक्तक्त के क्षलए क्षनिाषररत योग्यता मैक्षर्िक
या उससे ऊपर है
या
ii. स्कूल प्रमाण पत्र
या
iii. जन् म-प्रमाणपत्र
2. उपयुषक्त उपक्षनयम (1) के अिीन प्रारंक्षभक क्षनयुक्तक्त के समय घोक्षर्त जɉ क्षतक्षथ
में पररवतषन केवल भारत सरकार और लिद्वीप संघ राज्य िेत्र के प्रशासन द्वारा
समय-समय पर जारी अनुदेशों/क्षदशाक्षनदेशों के अनुसार क्षकया जाएगा।
13.
राजनीवत और चुनाव ं में भाग लेना
1. कोई भी पंचायत सेवक क्षकसी भी राजनीक्षतक दल या ऐसे संगठन का सदस् नहीं
होगा जो राजनीक्षत में भाग लेता है या क्षकसी राजनीक्षत आंदोलन में भाग लेगा या
उसकी सहायता में सदस्ता लेगा या क्षकसी अन्म गक्षतक्षवक्षि या तरीके से सहायता करेगा
।
2. प्रत्येक पंचायत सेवक का यह कतषव्य होगा क्षक वह अपने पररवार के क्षकसी भी
सदस् को, आंदोलन या गक्षतक्षवक्षि जो प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से उप-क्षवक्षि के
अनुसार िाक्षपत पंचायत का क्षवध्वंसक या हाक्षनकारक है, क्षकसी अन्म तरीके से
सहायता लेने या सहायता करने, इसमें भाग लेने से रोकें और जहां पंचायत सेवक
अपने पररवार के क्षकसी सदस् को क्षकसी भी ऐसे कायष या आंदोलन में भाग लेने
या सहायता लेने या सदस्ता लेने से रोकने में असमथष है तो इस आशय की
ररपोर्ष सरपंच या अध्यि को, जैसा भी मामला है, को देगा।
3. यक्षद कोई प्रश्न उठता है क्षक क्या कोई पार्ी एक राजनीक्षतक दल है या कोई
संगठन राजनीक्षत में भाग लेता है या कोई आंदोलन या गक्षतक्षवक्षि उप क्षनयम (2)
के दायरे में आती है, तो, इस पर पंचायत सक्षचव का क्षनणषय अंक्षतम होगा।.
4. कोई भी पंचायत सेवक, प्रचार नहीं करेगा या अन्मथा हस्तिेप नहीं करेगा;
5. या क्षकसी भी िानीय प्राक्षिकरण के चुनाव के संबंि में अपने प्रभाव का उपयोग
नहीं करें या उसमें भाग लें।
बशते क्षक:
i.
ऐसे चुनाव में मतदान करने के क्षलए योग्य पंचायत सेवक मतदान के
अपने अक्षिकार का प्रयोग करें, लेक्षकन जहां वह ऐसा करता है, वह उस
तरीके का कोई संकेत न दें क्षजसमें वह मतदान करने का प्रस्ताव रखता
है या मतदान क्षकया है।
भाग ले रहे हैं
राजनीक्षत
में
और चुनाव
162
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ii.
पंचायत सेवक के बारे में यह नहीं समझा जाएगा क्षक उसने उप-क्षनयम के
उपबन्ों का केवल इस कारण उल्लंघन क्षकया है क्षक वह तत्समय क्षकसी
क्षवक्षि द्वारा या उसके अिीन उस पर आरोक्षपत कतषव्य के यथोक्षचत पालन
में क्षनवाषचन के संचालन में सहायता करता है।
स्पष्टीकरण: - पंचायत सेवक द्वारा खुद पर, वाहन पर या क्षकसी भी चुनाव क्षचि का क्षनवास
पर प्रदशषन इस उप क्षनयम के अथष के भीतर; चुनाव के संबंि में अपने प्रभाव का उपयोग
करने के बराबर मन जाएगा।
14.
पंचायत कमतचाररय ं का िानांतरण और पदिापन
पंचायत कमषचाररयों के सभी िानांतरण और पदिापना सीईओ, क्षजला पंचायत द्वारा की
जाएगी।
पंचायत
कमषचाररयों का
िानांतरण और
पदिापन
15. ग पनीय ररप र्त
्र्य
क पंचायत सेवक की एक गोपनीय ररपोर्ष रखी जाएगी। गोपनीय ररपोर्ष एक क्षनक्षित प्रारूप में सालाना
जाएगी;अक्षिमानतः क्षकसी क्षवत्तीय वर्ष की अवक्षि के क्षलए।
्र
पंचायत और क्षजला पंचायत सेवक के संदभष में ररपोक्षर्िंग अक्षिकारी और समीिा प्राक्षिकारी क्षजला
त द्वारा समय-समय पर क्षनिाषररत क्षकए जाएंगे।
ीय ररपो क्षलखने के क्षलए उपयोग क्षकया जाने वाला प्रारूप वही होगा जो प्रशासन द्वारा क्षनिाषररत क्षकया
है।
ीय ररप के लेखन और रख-रखाव संबंिी अन्म प्रक्षक्रया समय-समय पर प्रशासन द्वारा क्षदए गए
िों के अनुसार होगी।
गोपनीय ररपोर्ष
16.
अन्म र जगार के वलए आवेदन अग्रेवित करना
1. पंचायत सेवकों से पदों और अन्मत्र क्षनयुक्तक्तयों के क्षलए प्राप्त आवेदनों पर प्रत्येक
मामले में पररक्तिक्षतयों के संदभष में उनके गुण-दोर् के आिार पर कारषवाई की
जाएगी और यक्षद रोकने के क्षलए कोई बाध्यकारी कारण नहीं है तो संबंक्षित को
अग्रेक्षर्त क्षकया जाएगा।
अन्म रोजगार के
क्षलए आवेदन
अग्रेक्षर्त करना
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बशते क्षक जो पंचायत सेवक क्षनलंक्षबत हैं या क्षजनके क्षवरुद्ध अनुशासनात्मक कायषवाही लंक्षबत है
उनका आवेदन अग्रसाररत नहीं क्षकया जायेगा.
2. एक बार जब पंचायत सेवक का आवेदन प्रशासन, अन्म केंद्रीय/राज्य सरकार के
क्षवभाग/सावषजक्षनक िेत्र के उपक्रम को भेज क्षदया जाता है, तो क्षवभाग/सावषजक्षनक िेत्र के उपक्रम
द्वारा उसके चयन की क्तिक्षत में उसे इस्तीफा देने की अनुमक्षत दी जाएगी।
17
उपहार और दहेज
उपहार और दहेज के संबंि में केंद्रीय क्षसक्षवल सेवा क्षनयमों और प्रशासन द्वारा क्षनिाषररत क्षनदेशों और
क्षदशाक्षनदेशों का प्रत्येक पंचायत द्वारा पालन क्षकया जाएगा।
उपहार
और दहेज
18
प्रदशतन और हड़तालें
कोई भी पंचायत सेवक नहीं करेगा-
i.
क्षकसी ऐसे प्रदशषन में शाक्षमल होना या भाग लेना जो भारत की संप्रभुता और अखंिता के क्षहतों के
क्षलए हाक्षनकारक हो।
ii.
अपनी सेवा या क्षकसी अन्म पंचायत सेवक से संबंक्षित क्षकसी भी मामले के संबंि में क्षकसी भी प्रकार
की हड़ताल या जबरदस्ती या शारीररक दबाव का सहारा लेना या क्षकसी भी तरह से उकसाना।
नोर् :इन क्षनयमों में प्रयुक्त प्रदशषन और हड़ताल का वही अथष होगा जो सीसीएस ( आचरण )क्षनयम,
4
196 में
क्षदया गया है।
प्रदशषन
और
हड़तालें
19
ऐसी गवतवववियााँ वजनके वलए पूवत अनुमवत या मंजूरी की आवश्यकता ह ती है
1.
प्रत्येक पंचायत सेवक को क्षनम्नक्षलक्तखत गक्षतक्षवक्षियों के संबंि में क्षनयुक्तक्त प्राक्षिकारी की पूवष
अनुमक्षत प्राप्त करनी होगी
क. क्षकसी समाचार पत्र या क्षकसी अन्म प्रकाशन का स्वाक्षमत्व या संपादन या प्रबंिन में भाग लेना।
ख. क्षकसी पुस्तक को स्वयं या प्रकाशक के माध्यम से प्रकाक्षशत करना या क्षकसी पुस्तक में लेखों का
योगदान देना।
ग. क्षकसी रेक्षियो प्रसारण में भाग लेना या प्रत्येक प्रसारण में लेखों का योगदान देना
घ. क्षकसी फंि के क्षलए योगदान स्वीकार करना या क्षकसी भी उद्देश्य के अनुसरण में नकद या वस्तु के
रूप में कोई फंि जुर्ाने या अन्म संग्रह से जुड़ना।
छूर् :
-
झंिा क्षदवस समारोह के दौरान और राष्टिीय रिा कोर् और राष्टि के क्षहत में अन्म
संग्रहों को छूर् दी गई है।
ङ. क्षकसी भी व्यापार या व्यवसाय में प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से शाक्षमल होना या क्षकसी अन्म रोजगार
के क्षलए बातचीत करना या शुरू करना।
छूर्:- सामाक्षजक या िमाषथष या साक्षहक्तत्यक या वैज्ञाक्षनक चररत्र के कायष और शौक्षकया
तौर पर खेल गक्षतक्षवक्षियों में भाग लेने को भी छूर् दी गई है।
च. पाररश्रक्षमक के आिार पर अंशकाक्षलक नौकरी करना।
छ. सेवा में रहते हुए व्यावसाक्षयक रोजगार के क्षलए बातचीत करना।
ज. अपने नाम पर या पररवार के क्षकसी सदस् के नाम पर पट्टे, बंिक, खरीद, क्षबक्री, उपहार या
अन्मथा क्षकसी अचल संपक्षत्त का अक्षिग्रहण या क्षनपर्ान करना।
164
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नोर्: चल संपक्षत्त के मामले में, यक्षद ऐसी संपक्षत्त का मूल्य पंचायत सेवक के दो महीने के मूल वेतन
से अक्षिक है, तो
30
क्षदनों के भीतर एक ररपोर्ष दी जाएगी।
2.
उप क्षनयम (1) के तहत गक्षतक्षवक्षियों के संबंि में अनुमक्षत के सभी अनुरोिों को समय-समय पर
संशोक्षित सीसीएस (आचरण) क्षनयम, 1964
में क्षनक्षहत क्षनदेशों के अनुसार क्षनपर्ाया जाएगा।
3.
सभी गक्षतक्षवक्षियााँ जो सीसीएस (आचरण) क्षनयमों के तहत एक सरकारी कमषचारी के क्षलए
अनुमेय नहीं हैं, एक पंचायत सेवक के क्षलए भी अनुमेय नहीं होंगी।
20
यक्षद इन क्षनयमों के क्षकसी भी प्राविान या इसकी प्रयोज्यता के संबंि में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो इसे क्षनणषय के
क्षलए प्रशासक के पास भेजा जाएगा और उस पर क्षनणषय अंक्षतम होगा।
आदेशानुसार एवं लिद्वीप के
प्रशासक के नाम पर
Sd/-
सक्षचव )पंचायत(
165
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लक्षद्वीप पंचायत (सेवा) वनयम, 2023
फॉमत - I
(वनयम 6 (4) देिें)
मैं श्री/श्रीमती/सुश्री.................................. मैं सत्यक्षनष्ठा से शपथ लेता/लेती हाँ क्षक मैं भारत और कानून द्वारा िाक्षपत भारत
के संक्षविान के प्रक्षत वफादार रखूंगा /रखूंगी और सच्ची क्षनष्ठा रखूंगा/रखूंगी क्षक मैं भारत की संप्रभुता और अखंिता को
बनाए रखूंगा/रखूंगी और मैं अपने कायाषलय के कतषव्यों को क्षनष्ठापूवषक ईमानदारी से और क्षनष्पिता के साथ पूरा
करूंगा/करूंगी।
क्षदनांक:
िान:
दस् तख़त
नाम
166
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लक्षद्वीप पंचायत (सेवा) वनयम, 2023
फॉमत - II
(वनयम 10 (5) देिें)
''सेवाओं को (तारीख से -----------------------------------तारीख तक) सत्याक्षपत क्षकया गया
है................................................" (ररकॉिष क्षजससे सत्यापन क्षकया जाता है)।
क्षदनांक
: हस्तािर:
सत्यापन प्राक्षिकारी
का पदनाम
167
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भारत सरकार लक्षद्वीप प्रशासन पंचायत
कावारत्ती का ववभाग - 682 555
अविसूचना
Dated: 19-10-2023
एफ. नं. 2/7/2023-िीओपी: लिद्वीप पंचायत क्षवक्षनयम, 2022 की िारा 130 के तहत इसके द्वारा प्रदत्त शक्तक्तयों का प्रयोग करते हुए,
प्रशासक, यू.र्ी. लिद्वीप क्षनम्नक्षलक्तखत क्षनयम बनाता है और अक्षिसूक्षचत करता है:
1
संवक्षप्त शीितक: (1) इन वनयम ं क लक्षद्वीप पंचायत (सहायता अनुदान) वनयम, 2023 कहा जा सकता
है।
क. इनका क्षवस्तार संपूणष केंद्र शाक्षसत प्रदेश लिद्वीप तक होगा।
ख. वे आक्षिकाररक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
संक्षिप्त
शीर्षक
2
पररभािाएाँ:-
1. इन क्षनयमों में, जब तक क्षक संदभष से अन्मथा अपेक्षित न हो।
क. "प्रशासन" का अथष लिद्वीप का केंद्र शाक्षसत प्रदेश प्रशासन है।
ख. "प्रशासक्षनक अनुमोदन" का अथष क्षकसी कायष या योजना की आवश्यकता पर एक प्रस्ताव के
माध्यम से पंचायत द्वारा औपचाररक अनुमोदन है।
ग. "सिम प्राक्षिकारी" का अथष है,
i. प्रशासक्षनक अनुमोदन के संबंि में पंचायत;तथा
ii. तकनीकी मंजूरी के संबंि में, इन क्षनयमों से जुड़ी अनुसूची I में क्षनक्षदष्ट प्राक्षिकारी।
घ. "मूल कायष" का अथष है
i. सभी नये क्षनमाषण,
ii. नई अक्षजषत संपक्षत्तयों, पररत्यक्त या िक्षतग्रस्त संपक्षत्तयों में सभी प्रकार के पररविषन,
पररवतषन और/या क्षवशेर् मरʃत जो उन्हें काम करने योƶ बनाने के क्षलए
आवश्यक हैं।
iii. मौजूदा संरचना या िापना या अन्म क्षनमाषण के एक क्षहस्से का प्रक्षतिापन या
पुनक्षनषमाषण, क्षजसके पररणामस्वरूप संपक्षत्त के जीवन और मूल्य में वास्तक्षवक वृक्तद्ध
होती है।
ङ. "तकनीकी मंजूरी" से प्रशासक्षनक अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद कायों की क्षवस्तृत
योजनाओं और अनुमानों के क्षलए सिम प्राक्षिकाररयों की स्वीकृक्षत अक्षभप्रेत है जो यह
सुक्षनक्षित करेगा क्षक प्रस्ताव संरचनात्मक और तकनीकी रूप से सुदृढ हैं और प्राक्कलन में
आंकिेे़ और गणना सही हैं।
2. इन क्षनयमों में प्रयुक्त शɨ और अक्षभव्यक्तक्तयाँ क्षकन्तु पररभाक्षर्त नहीं हैं,उनके लिद्वीप पंचायत
क्षवक्षनयम, 2022 में पररभाक्षर्त शɨों और अक्षभव्यक्तक्तयों के समान अथष होंगे जो उन्हें क्षवक्षनयमन में
क्रमशः सौंपे गए हैं।
पररभार्ाएं
किरत्ती
168
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3.
उद्देश्य वजसके वलए सहायता अनुदान वदया जा सकता है
1.
पंचायत को अनुदान क्षनम्नक्षलक्तखत उद्देश्यों के क्षलए क्षदया जा सकता है:
i.
कम्मून में सड़क का काम , क्षजसमें क्षनमाषण, पररवतषन, सावषजक्षनक सड़कों, सबवे,
पुक्षलया,पक्की सड़क, साइि नाक्षलयों और इसी तरह का सुिार शाक्षमल है।
ii.
जल आपूक्षतष क्षजसमें नई पाइपलाइनों का प्राविान, ओवरहेि र्ैंक का क्षनमाषण आक्षद शाक्षमल
हैं।
iii.
जल क्षनकासी, गली का फुर्पाथ, मूत्रालय और शौचालयों का क्षनमाषण आक्षद।
iv.
िानीय क्षवकास कायष, क्षजसमें पेयजल स्टैंि , कुएं, सावषजक्षनक मागष, पाकष, पाक्षकिंग िल,
वाहन स्टैंि, खेल केंद्र, खेल का मैदान और बूचड़खानों का क्षनमाषण शाक्षमल है।
v.
र्ाउन हॉल, रेस्ट हाउस, कायाषलय भवन आक्षद जैसे भवन।
vi.
प्राथक्षमक क्षशिा।
vii.
स्वास्थ्य और स्विता कायषक्रम।
viii.
मूल कायष या उसकी योजना या उद्देश्य की कोई अन्म मदें जो प्रशासक द्वारा अनुमोक्षदत की
जा सकती हैं।
उद्देश्य क्षजसके
क्षलए सहायता
अनुदान क्षदया
जा सकता है
4.
सहायता की मात्रा
पंचायत को देय सहायता की मात्रा सिम प्राक्षिकाररयों द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोक्षदत
कायों या योजनाओं या उद्देश्य की अनुमाक्षनत लागत का 100% होगी, क्षजसके क्षलए अनुदान
मांगा गया है।
बशते क्षक प्रशासक अनुदान के प्रक्षतशत को कम कर सकता है यक्षद वह क्षकसी क्षवशेर् पंचायत
के संबंि में संतुष्ट है, क्षक उसकी क्षवत्तीय क्तिक्षत ऐसी कमी को स्वीकार कर सकती है।.
सहायता की
मात्रा
169
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5.
सहायता अनुदान के वलए आवेदन करने की प्रवक्रया
क्षनयम 3 में उक्तल्लक्तखत क्षकसी भी उद्देश्य के क्षलए सहायता अनुदान प्राप्त करने की इिुक
कोई भी पंचायत, पंचायत क्षनदेशक को सहायता अनुदान के भुगतान के क्षलए आवेदन
करेगी। इस तरह के आवेदन केवल इन क्षनयमों के साथ संलग्न फॉमत 'ए' में क्षकए जाएंगे
और इसमें आवश्यक रूप से क्षनम्नक्षलक्तखत क्षववरण शाक्षमल होंगे:
क.
वह प्रयोजन क्षजसके क्षलए सहायता अनुदान की आवश्यकता है ।
ख.
इस आशय की घोर्णा क्षक इसमें शाक्षमल कायष या योजना पंचायत द्वारा एक संकि
के माध्यम से क्षवक्षिवत रूप से अक्षिकृत है।
ग.
सहायता अनुदान क्षनक्षियों से क्षकए जाने वाले प्रस्ताक्षवत संपूणष कायष या योजना की
लागत की क्षवस्तृत योजना और अनुमान।
घ.
सहायता के क्षलए आवेदन की गई राक्षश।
ङ.
वह अवक्षि क्षजसके भीतर कायष या योजना को पूरा क्षकया जाना है।
च.
इस आशय का वचन पत्र क्षक पंचायत ने क्षनयमों में क्षनिाषररत शतों को स्वीकार कर
क्षलया है।
अनुदान के क्षलए
आवेदन करने
की प्रक्षक्रया
6.
मंजूरी देने की प्रवक्रया
1. सहायता अनुदान के भुगतान के क्षलए आवेदन प्राप्त होने पर, पंचायत क्षनदेशक आवेदन
में क्षनक्षहत कथनों और उस उद्देश्य की उपयोक्षगता के बारे में जो वह उक्षचत समझे, ऐसी
जांच करेगा और 45 क्षदनों के भीतर प्रशासक को अपनी क्षसफाररश के साथ आवेदन
अग्रेक्षर्त करेगा।
परन्तु पंचायत क्षनदेशक प्रशासक को क्षसफाररश करने से पहले कायष या योजना की
व्यवहायषता और क्षवभाग के पास िन की उपलब्दता के बारे में संबंक्षित क्षवभाग की
सलाह लेगा।
2. यक्षद प्रशासक को यह प्रतीत होता है क्षक सहायता अनुदान योजना के तहत क्षनष्पाक्षदत
क्षकए जाने वाले मूल कायों को पंचायत की क्षवत्तीय क्तिरता के कारण या क्षलक्तखत में दजष
क्षकए जाने वाले क्षकसी अन्म कारण से बहुत अिी तरह चाजष क्षकया जा सकता है, तो
वह आवेदन को अस्वीकार कर देगा।
3. यक्षद प्रशासक को यह प्रतीत होता है क्षक उपरोक्त क्षनयम 3 में उक्तल्लक्तखत उद्देश्यों में से
क्षकसी एक के क्षलए क्षवत्तीय सहायता की तत्काल आवश्यकता है, तो वह आगे की जांच
के बाद, यक्षद कोई हो, जैसा क्षक वह उक्षचत संबंि में सहायता अनुदान के क्षलए मंजूरी
देने को उपयुक्त समझता है, सिम होगा। सामान्म क्षवत्तीय क्षनयम, 2017 में उक्तल्लक्तखत
क्षसद्धांत सहायता अनुदान के संबंि में समय-समय पर उन शतों के अिीन संशोिन
क्षकए जाते हैं जो अक्षिरोक्षपत की जा सकती हैं।
मंजूरी देने की
प्रक्षक्रया
170
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7.
भुगतान का तरीका
1. सहायता अनुदान का भुगतान मंजूरी देने वाले प्राक्षिकारी के क्षववेकानुसार एक या एक से
अक्षिक क्षकस्तों में क्षकया जा सकता है। हालांक्षक, यह क्षनम्नक्षलक्तखत शतों के अिीन है:
क. जहां तक पंचायत द्वारा प्रायोक्षजत मूल कायष, क्षजनका क्षनष्पादन लोक क्षनमाषण
क्षवभाग को सौंपा गया है, क्षजनके वर्ों की अवक्षि में क्षवस्ताररत होने की संभावना
है, क्षवत्तीय वर्ष के दौरान अनुदान की केवल उतनी राक्षश का भुगतान क्षकया जाएगा
क्षजतना वर्ष के दौरान और कायष के क्षनष्पादन के क्रक्षमक चरणों के संदभष में व्यय
क्षकए जाने की संभावना है।
ख. जहां तक पंचायत द्वारा प्रायोक्षजत मूल कायष, क्षजसका क्षनष्पादन लोक क्षनमाषण
क्षवभाग को सौंपा गया है, क्षजसके क्षवत्तीय वर्ष के भीतर पूरा होने की संभावना है,
पूरी राक्षश लोक क्षनमाषण क्षवभाग के व्यविा में रखी जाएगी।
ग. यक्षद पंचायत द्वारा प्रायोक्षजत मूल कायष जो उनकी अपनी एजेंक्षसयों के माध्यम से
क्षनष्पाक्षदत क्षकए जाने हैं, तो पूरी राक्षश पंचायत की व्यविा में रखी जाएगी।
2. ऐसे सभी मामलों में पंचायत द्वारा क्षनम्नक्षलक्तखत औपचाररकताओं का ईमानदारी से पालन
क्षकया जाना अपेक्षित है।
क. जब कोई पंचायत योजना की संपूणष अनुमाक्षनत लागत या उसके क्षकसी भाग के
क्षलए प्रशासन से सहायता अनुदान प्राप्त करके मूल कायष करने का प्रस्ताव करती
है, तो उसे पहले यह सुक्षनक्षित करना होगा क्षक योजना क्षनमाषण, अनुमान, क्षवक्षभन्न
चरण आक्षद की तैयारी के संबंि में सभी प्रारंक्षभक कायष पूरा कर क्षलया गया है
और उसके बाद ही इसे सहायता अनुदान की मंजूरी के क्षलए प्रशासन को आवेदन
करना होगा।
ख. क्षजस चरणबद्ध कायषक्रम में क्षवचाररत कायष क्षनष्पाक्षदत क्षकया जाना प्रस्ताक्षवत है,
क्षनष्पादन के प्रत्येक चरण के क्षलए अपेक्षित राक्षश और समय-सारणी का क्षववरण
प्रस्तुत क्षकया जाना चाक्षहए। प्राक्कलन और योजनाएं तैयार करने वाले प्राक्षिकाररयों
को क्षनष्पादन के क्रक्षमक चरणों और उसमें शाक्षमल राक्षश का उल्लेख करना
चाक्षहए।.
भुगतान का
तरीका
8.
उपय ग की शतें
1. सहायता अनुदान की राक्षश का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के क्षलए क्षकया जाएगा
क्षजसके क्षलए यह प्रदान की गई है, और राक्षश का कोई भाग जो
उपयोग की
शतें
171
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अंततः वस्तु पर व्यय के क्षलए आवश्यक नहीं है, प्रशासन को क्षवक्षिवत
आत्मसमपषण या वापस क्षकया जाएगा।
2. प्रशासक या इस क्षनक्षमत्त क्षवक्षिवत प्राक्षिकृत क्षकसी अन्म अक्षिकारी को क्षकसी ऐसे कायष या
योजना के संबंि में क्षनरीिण करने और योजनाएं तथा अनुमान मंगाने का अक्षिकार होगा,
क्षजसके क्षलए सहायता अनुदान क्षदया गया है। प्रशासक यह भी अक्षिकार सुरक्षित रखेगा क्षक
वह प्राप्तकताष पंचायत के खातों की क्षवक्षिवत रूप से क्षवक्षनदष्ट प्राक्षिकाररयों द्वारा लेखा
परीिा करवाए ताक्षक यह सुक्षनक्षित क्षकया जा सके क्षक सहायता अनुदान का उपयोग उस
प्रयोजन के क्षलए ही क्षकया जाता है क्षजसके क्षलए उसे स्वीकृत क्षकया गया है और यह सुक्षनक्षित
करेगा क्षक सहायता अनुदान राक्षश की अव्यक्षयत शेर् राक्षश का उपयोग इन क्षनयमों के
अनुसार अन्मथा न क्षकया जाए।
3. इन क्षनयमों के तहत सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली पंचायत के खातों की जांच क्षवत्त
क्षवभाग, केंद्र शाक्षसत प्रदेश लिद्वीप प्रशासन द्वारा अपने क्षववेक पर या इस संबंि में
अक्षिकृत क्षकसी भी अक्षिकारी द्वारा करवाई जा सकेगी ।
4. सहायता अनुदान की राक्षश का उपयोग सहायता अनुदान की स्वीकृक्षत की तारीख से एक
वर्ष की अवक्षि के भीतर क्षकया जाना है, क्षसवाय उन मामलों को छोड़कर जहां योजनाओं
के कायाषन्वयन के क्रक्षमक चरण के संदभष में मंजूरी प्राक्षिकारी द्वारा एक वर्ष से अक्षिक की
समय सीमा क्षनिाषररत की गई है;
जबक्षक, प्रशासक उपयुक्त मामलों में आवश्यक होने पर अवक्षि बढा सकता है।
5. क्षजस योजना के क्षलए सहायता अनुदान स्वीकृत क्षकया गया है, उसे प्रशासक द्वारा अनुमोक्षदत
योजनाओं और अनुमानों के अनुसार लागू क्षकया जाना चाक्षहए। पंचायत को प्रशासक के
पूवष अनुमोदन के क्षबना क्षकसी ऐसे कायष के क्षलए योजना और अनुमान में पररवतषन करने का
कोई अक्षिकार नहीं होगा क्षजसके क्षलए सहायता अनुदान स्वीकृत क्षकया गया है।
6. पंचायत मंजूरी देने वाले प्राक्षिकारी को एक त्रैमाक्षसक ररपोर्ष प्रस्तुत करेगी जो यह जांचने
के क्षलए उस ररपोर्ष की जांच करेगा क्षक क्या िन में कोई क्षभन्नता या अनक्षिकृत क्षवचलन
हुआ है।
7. पंचायत उस कायष को क्षनष्पाक्षदत करेगी क्षजसके क्षलए लोक क्षनमाषण क्षवभाग या क्षकसी अन्म
अनुमोक्षदत एजेंसी के माध्यम से सहायता अनुदान प्राप्त क्षकया गया है।
8. मूल कायष के सभी मामलों में, पंचायत सहायक अक्षभयंता, लोक क्षनमाषण क्षवभाग को इन
क्षनयमों के साथ संलग्न फॉमष 'बी' में पूणषता प्रमाण पत्र को प्राप्त करेगी और सीिे इस आशय
से लागू करेगी क्षक कायष पूरा होने की तारीख से तीन महीने के भीतर कायष के उस क्षहस्से
के वास्तक्षवक क्षनरीिण और माप के बाद क्षजसके क्षलए अनुदान क्षदया गया था, प्रशासक द्वारा
अनुमोक्षदत योजनाओं और अनुमानों के अनुसार क्षवक्षिवत पूरा क्षकया गया है। पंचायत को
फॉमत 'सी में उपयोग प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
9. यक्षद फामत B में पूणषता प्रमाण पत्र और फामत सी में उपय ग प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला
हो, उपयुषक्त अवक्षि के भीतर प्रस्तुत नहीं वकया जाता है, त संबंवित पंचायत क अगले
वित में क ई अनुदान नहीं क्षदया जाएगा, जब तक क्षक पंचायत द्वारा देरी को संतोर्जनक
ढंग से स्पष्ट नहीं क्षकया जाता है।
10. पंचायत से प्राप्त प्रमाण पत्र के आिार पर एक पूणषता प्रमाण पत्र मंजूरी प्राक्षिकारी द्वारा
172
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वेतन और लेखा अक्षिकारी को प्रस्तुत क्षकया जाएगा, इस आशय के क्षलए क्षक सहायता
अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के क्षलए क्षकया गया, क्षजसके क्षलए इसे एक क्षवशेर् क्षवत्तीय
वर्ष के क्षलए स्वीकृत क्षकया गया था।
11. यक्षद क्षकसी पंचायत द्वारा इन शतों के अिीन उस पर लगाए गए क्षकसी कतषव्य का पालन
करने में चूक होती है, तो प्रशासक उस कतषव्य के क्षनष्पादन के क्षलए एक अवक्षि क्षनिाषररत
कर सकता है और यक्षद इसे इस प्रकार क्षनिाषररत अवक्षि के भीतर क्षनष्पाक्षदत नहीं क्षकया
जाता है तो,; वह इसे करने के क्षलए एक व्यक्तक्त को क्षनयुक्त करेगा और क्षनदेश दे सकेगा क्षक
उसके व्यय का भुगतान संबंक्षित पंचायत द्वारा क्षकया जाएगा।
12. यक्षद पंचायत की ओर से अनुदान की शतों का कोई गंभीर उल्लंघन पाया जाता है, तो
प्रशासक पूरी राक्षश या पंचायत को स्वीकृत अनुदान राक्षश के एक भाग की वापसी का
आदेश देने का अक्षिकार सुरक्षित रखता है और उस क्तिक्षत में, यक्षद आवश्यक समझा जाता
है, तो ऐसी राक्षशयों पर 6% की दर से दंिात्मक ब्याज लगाया जाएगा क्षजसे वापस करने का
आदेश क्षदया गया है।
13. प्रत्येक पंचायत पूणष या आंक्षशक रूप से अनुदान से क्षनक्षमषत या आंक्षशक रूप से अक्षजषत
िायी और अिष-िायी पररसंपक्षत्तयों के इन क्षनयमों में संलग्न फॉमत डी ' में सहायता अनुदान
का एक रक्षजस्टर रखेगी।
14. उपयुषक्त शतों के अलावा, सामान्म क्षवत्तीय क्षनयम, 2017 में क्षनिाषररत क्षसद्धांत और क्षवत्त
मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी क्षकए गए क्षनदेश सहायता अनुदान के
सभी मामलों पर अक्षनवायष रूप से लागू होंगे।
15. कायों के क्षनष्पादन आक्षद के क्षलए क्षनक्षवदाएं आमंक्षत्रत करने के संबंि में केंद्रीय लोक क्षनमाषण
लेखा संक्षहता और सामान्म क्षवत्तीय क्षनयमों में क्षनक्षहत आदेश पंचायत कायों के क्षलए भी लागू
होंगे।
16. सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली पंचायत प्रशासन द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान के
साथ क्षनष्पाक्षदत क्षवक्षभन्न कायों और योजनाओं की प्रगक्षत और कायाषन्वयन पर एक वाक्षर्षक
प्रदशषन-सह-उपलक्तब्द ररपोर्ष प्रस्तुत करेगी। 31 माचष को समाप्त हुए क्षवत्तीय वर्ष के क्षलए
ररपोर्ष आगामी क्षवत्तीय वर्ष के 15 अप्रैल तक मंजूरी प्राक्षिकारी तक पहुंचने के क्षलए प्रस्तुत
की जाएगी।
173
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आदेशानुसार और प्रशासक के नाम पर
Sd/-
सक्षचव पंचायत
9
यक्षद इन क्षनयमों के क्षकसी भी प्राविान या इसकी प्रयोज्यता के संबंद में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो इसे
प्रशासक के पास भेजा जाएगा और उसका क्षनणषय अंक्षतम होगा।
इस क्षनयम को
लेकर संशय
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अनुसूची -1
(वनयम 2 (1) (सी) (ii) देिें)
तकनीकी मंजूरी देने के क्षलए सिम अक्षिकारी: जूक्षनयर इंजीक्षनयर, सहायक अक्षभयंता, कायषकारी अक्षभयंता, अिीिण
अक्षभयंता: सीपीिब्ल्यूिी मैनुअल के तहत शक्तक्तयों के अनुसार
स्पष्टीकरण:
जहां सहायक अक्षभयंता या कायषकारी अक्षभयंता या अिीिण अक्षभयंता की सेवा, जैसा भी
मामला हो, उपलब्द नहीं है, मामले को प्रशासन के लोक क्षनमाषण क्षवभाग को भेजा जाएगा।
175
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फॉमत ए
)क्षनयम 5 देखें(
सहायता अनुदान के क्षलए आवेदन
क्रं.सं.
पंचायत का नाम और अनुदान का क्षववरण
संक्षिप्त क्षववरण
1.
पंचायत का नाम
2.
वह उद्देश्य क्षजसके क्षलए सहायता अनुदान की आवश्यकता है
i.
सड़क का काम
ii.
जल आपूक्षतष
iii.
जल क्षनकासी, आक्षद
iv.
िानीय क्षवकास
v.
कायष
vi.
प्राथक्षमक क्षशिा
vii.
स्वास्थ्य
viii.
स्विता योजनाएं
ix.
अन्म कायष (क्षनक्षदष्ट क्षकए जाने के क्षलए)
3.
सहायता अनुदान की राक्षश के क्षलए आवेदन
4.
कायष/योजना की कुल अनुमाक्षनत लागत
5.
क. कृपया बताएं क्षक क्या प्रशासक्षनक अनुमोदन प्राप्त कर क्षलया गया है।
ख. यक्षद हां, तो कृपया बताएं क्षक क्या पंचायत के संकि की एक प्रक्षत संलग्न है।
6.
क. कृपया बताएं क्षक क्या कायों की क्षवस्तृत योजना और प्राक्कलन के क्षलए तकनीकी अनुमोदन
प्राप्त कर क्षलया गया है।
ख. यक्षद हां, तो कृपया बताएं क्षक क्या कायष की क्षवक्षिवत अनुमोक्षदत योजना और अनुमान इसके
साथ संलग्न हैं।.
7.
कृपया बताएं क्षक कायष लोक क्षनमाषण क्षवभाग द्वारा क्षनष्पाक्षदत क्षकया जाना है या पंचायत द्वारा अपने स्वयं
के कायाषलयों द्वारा।.
8.
वह अवक्षि क्षजसके भीतर कायष पूरा क्षकया जाना है और जब क्षवक्षभन्न चरणों द्वारा कायष को पूरा करने
का प्रस्ताव है और प्रत्येक क्षकस्त की क्षकतनी राक्षश क्षनिाषररत की गई है?
9.
कृपया बताएं क्षक क्या क्षजस कायष के क्षलए सहायता
मांगी गई है, पंचायत क्षनक्षियों से प्राप्त नहीं की जा सकती है?.
10.
बकाया देयता
प्रमाक्षणत है क्षक .............. ग्राम पंचायत पंचायत/क्षजला पंचायत संकि सं -------क्षदनांक----- के माध्यम से क्षनयमों में क्षनिाषररत सभी शतों और
प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी क्षकए गए क्षनदेश का पालन करने के क्षलए सहमत हुए हैं।
हस्तािर
176
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फॉमत बी
(वनयम 8 (8) देिें)
प्रमाक्षणत है क्षक काम ................................... (काम का नाम) काम के क्षलए)
जो (पंचायत का नाम) को ----------रुपये की सहायता राक्षश प्राप्त हुई.......... वर्ष ................ के दौरान ----------
रु की कुल लागत से अनुमोक्षदत प्राक्कलनों और योजना के अनुसार इसे सख्ती से पूरा कर क्षलया गया है--------
--------इस कायष की अनुमाक्षनत लागत --------- रुपए थी..।
सहायक अक्षभयंता
लोक क्षनमाषण क्षवभाग
.................................... र्ापू।
177
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फॉमत सी
(वनयम 8 (8) देिें)
उपय ग का प्रमाण पत्र
प्रमाक्षणत क्षकया क्षक ---------- रुपये में से............. (रुपये) ..................... )
कायष/योजना के क्षलए स्वीकृत सहायता अनुदान की कुल राक्षश .........
.......................... वर्ष के दौरान....................................................... में
प्रशासन के अिीन पि
आदेश सं. माक्षजषन में क्षदया गया और रु................
क्षपछले वर्ष की अव्यक्षयत शेर् राक्षश के कारण, इस वर्ष के क्षलए ---------
----रुपये की राक्षश ..................... का उपयोग क्षकया गया है।
क्षजस उद्देश्य के क्षलए इसे मंजूरी दी गई थी
और
यह क्षक
शेर् रु. ........................
वर्ष के अंत में अप्रयुक्त राक्षश प्रशासन को लौर्ा दी गई है (क्षदनांक
..................
अगले वर्ष के दौरान देय सहायता अनुदान... द्वारा समायोक्षजत क्षकया जाएगा.......
2. प्रमाक्षणत क्षकया गया है क्षक मैंने स्वयं को संतुष्ट क्षकया है क्षक क्षजन शतों पर सहायता अनुदान स्वीकृत क्षकया
गया था, उन्हें क्षवक्षिवत रूप से पूरा क्षकया गया है/पूरा क्षकया जा रहा है और मैंने यह सुक्षनक्षित करने के क्षलए क्षनम्नक्षलक्तखत
जांचों का प्रयोग क्षकया है क्षक िन का उपयोग वास्तव में उस उद्देश्य के क्षलए क्षकया गया था क्षजसके क्षलए इसे स्वीकृत
क्षकया गया था।
क्षकए गए जााँच के प्रकार
1.
2.
3.
4.
5.
हस्तािर.......................
पदनाम .......................
..................ग्राम पंचायत
क्षदनांक ..............
क्रं.सं.
आदेि &
ददन ांक र शि
कुल
178
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असधिूचना
एफ. िंख्या 2/3/2023-ड ओप : लक्षद्वीप पंचायत विवियमि 2022 की धारा 130 के तहत प्रदत्त िक्तिय ं
का प्रय ग करते हुए प्रिासक लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र विम्नवलक्तित वियम बिाते और अवधसूवचत करते हैं -
अध्याय -1
प्रारंसभक
1.
िंसक्षप्त श र्षक और प्रारंभ
1. इि वियम ं क लक्षद्वीप पंचायत (कराधाि और अपील) वियम 2023
कहा जा सकता है।
2. ये वियम सरकारी राजपत्र में प्रकािि की तारीि से लागू ह ंगे।
संवक्षप्त
िीर्षक और
प्रारंभ
2.
पररभार्ा
(1) इि वियम ं में जब तक वक संदभष में अन्यथा आिश्यक ि ह -
क. "कायषकारी प्रावधकरण" का अथष ग्राम पंचायत के पंचायत सवचि और
वजला पंचायत के मुख्य कायषकारी अवधकारी जैसा भी मामला ह
विवियमि की धारा 27 (1) और 75 (1) के तहत वियुि वकया गया
है।
ख. "फॉमष" का अथष है इि वियम ं में संलग्न एक फॉमष।
ग. "पंजीकरण महाविरीक्षक" का अथष पंजीकरण अवधवियम 1908
(1908 का XVI) की धारा 3 के तहत प्रिासक द्वारा वियुि पंजीकरण
महाविरीक्षक से है।
घ. "व्यिसाय कर" का अथष है विवियमि की धारा 41 की उप-धारा (1)
में उक्तिक्तित पेिे, व्यापार, कॉवलंग और र जगार।
ङ. "विवियमि" का अथष लक्षद्वीप पंचायत विवियमि 2022 (2022 का
5) है।
च. "अस्थायी विमाषण" का अथष है वकसी भी सािषजविक सड़क या स्थाि पर
अस्थायी विमाषण या बाड़ लगािा, या अस्थायी कब्जा।
(2) उपवियम (1) के अधीि पररभावर्त िब् ं क छ ड़कर अन्य सभी
िब् ं का िही अथष ह गा ज उन्हें विवियम में क्रमिः स ंपा गया है।
पररभार्ा
भारत िरकार / GOVERNMENT OF INDIA
लक्षद्व प प्रशािन / LAKSHADWEEP ADMINISTRATION
पंचायत सवभाग / DEPARTMENT OF PANCHAYAT
कवरत्त / KAVARATTI - 682555
179
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3.
कर या शुल्क सनधाषररत करने और लगाने क प्रसिया
1. विवियम और इि वियम ं के उपबंध ं के अधीि रहते हुए क ई ग्राम
पंचायत या वजला पंचायत, जैसा भी मामला ह एक संकल्प द्वारा
विवियम की धारा 41 और 90 में उक्तिक्तित कर या िुल्क विधाषरण
और लगािे का विश्चय कर सकती है, वजसमें उि दर ं क विविवदष्ट
वकया जा सकता है वजि पर और वजस तारीि से इसे लगाया और
लगाया जाएगा। परन्तु जहां एकरूपता के वलए या वकसी अन्य
कारण से प्रिासक ऐसा करिा आिश्यक समझता है, िह एक
अवधसूचिा द्वारा ग्राम पंचायत ं या वजला पंचायत द्वारा लगाए जािे
िाले और आर वपत वकए जािे िाले कर या िुल्क की अवधकतम
सीमा जैसा भी मामला ह विधाषररत कर सकेगा।
2. क ई पंचायत एक संकल्प द्वारा वकसी म जूदा कर या िुल्क क
समाप्त कर सकती है या उसकी म जूदा दर क कम या बढा सकती
है।
3. कायषकारी प्रावधकारी जैसे ही उपवियम (1) या (2) के तहत एक
संकल्प पाररत वकया जाता है। इस तरह पाररत संकल्प क प्रिासक
क ररप र्ष करेगा। परन्तु जहां इस वियम के अधीि पाररत संकल्प
वकसी वििेर् िर्ष के वलए प्रभािी हुआ है िहां उस िर्ष के संबंध में
ऐसे संकल्प में विधाषररत दर या वतवथ में पररितषि करिे के वकसी
प्रस्ताि पर तब तक विचार िहीं वकया जाएगा जब तक वक िह उप-
वियम (1) या प्रिासक के वकसी अवधसूचिा के अिुसरण में ि ह ।
कर या िुल्क
विधाषररत
करिे
और लगािे की
प्रवक्रया
4.
नए कर ं क िावषजसनक िूचना:- जब क ई पंचायत पहली बार या िई दर
पर क ई कर या िुल्क लगािे और आर वपत करिे का संकल्प पाररत करती
है त कायषकारी प्रावधकारी तुरंत उस दर क विविवदष्ट करते हुए एक सूचिा
प्रकावित करेगा वजस पर कर की दर और वकस तारीि से इसे लागू वकया
जाएगा वलिा ह पंचायत कायाषलय के ि वर्स ब र्ष पर और पंचायत क्षेत्र के
वकसी अन्य विविष्ट स्थाि पर और वकसी अन्य तरीके से जैसा पंचायत द्वारा
विणषय वलया जाए वचपकाकर लगाया जाएगा।
िए कर ं की
सािषजविक
सूचिा
5.
कर या शुल्क का आकलन:- विवियम और इि वियम ं में यथा उपबंवधत
क छ ड़कर कायषकारी प्रावधकारी उस कर या िुल्क का आकलि और
विधाषरण करेगा वजसके वलए क ई व्यक्ति उत्तरदायी है और कर या िुल्क
के प्रत्येक िगष या श्रेणी के वलए फॉमष 1 में मूल्ांकि पुक्तस्तका अलग से रिेगा
कर या िुल्क का
आकलि
6.
पंचायत की विदेि देने क शक्ति
(1) यवद वकसी भी समय पंचायत क यह प्रतीत ह ता है वक वकसी व्यक्ति या
संपवत्त का वकसी कर या िुल्क से संबंवधत मूल्ांकि पुक्तस्तका से अपयाषप्त
मूल्ांकि वकया गया है या अिजािे में या अिुवचत रूप से हर्ा वदया गया
है या उि पुस्तक में क ई वलवपकीय या अंकगवणतीय त्रुवर् है, त िह
कायषकारी प्रावधकरण क जैसा वक िह उवचत या आिश्यक समझता है
उि पुस्तक में संि धि करिे का विदेि दे सकेगा। परन्तु कायषपालक
प्रावधकारी द्वारा ऐसा क ई संि धि िहीं वकया जाएगा वजसमें मूल्ांकि में
िृक्ति या क ई िया मूल्ांकि िावमल ह जब तक वक संबंवधत व्यक्ति क
अपिा पक्ष रििे का अिसर ि वदया गया ह ।
पंचायत की
वदिा विदेि
देिे की िक्ति
180
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7.
कर या शुल्क के िंग्रह क आवसधकता
इि वियम ं में वकए गए प्रािधाि क छ ड़कर एक कर या िुल्क एक
वित्तीय िर्ष की द छमाही वकस्त ं में एकत्र वकया जा सकता है।
कर या िुल्क
के संग्रह की
आिवधकता
8.
सडमांड न सिि क िेवाओं का प्रपत्र और तर का
(1) मांग ि वर्स प्रपत्र II में संदेििाहक के माध्यम से या विय िा के माध्यम से
वदया जाएगा-
क. व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति क वजसे इसमें संब वधत वकया गया है
या असफल ह िे पर
ख. उसके मान्यता प्राप्त एजेंर् क या
ग. उसके पररिार के वकसी ियस्क सदस्य पर ज आमत र पर उसके साथ
रहता है और ि वर्स की र्ुक्तिकेर् प्रवत में पािती प्राप्त की जाए।
बिते वक यवद सेिा क उपर ि के अिुसार िहीं वकया जा सकता है
या यवद इस तरह की गई सेिा की स्वीकृवत से इिकार कर वदया जाता
है, त मांग ि वर्स उस व्यक्ति के वजसे इसमें संब वधत वकया गया है
सामान्य अंवतम ज्ञात वििास स्थाि के दरिाजे पर उसकी एक प्रवत
वचपकाकर वदया जा सकता है िहााँ द सम्मावित पड़ वसय ं से इसे
वचपकाए जािे की पािती ली जाएगी। बिते वक मांग ि वर्स पंजीकृत
प स्ट पािती देय द्वारा वदया जा सकता है जहां भी यह आिश्यक और/या
सुविधाजिक लगता है। बिते वक मांग ि वर्स प्राप्त ि ह िे क कर या
िुल्क का भुगताि ि करिे का कारण िहीं मािा जाएगा।
वर्मांर् ि वर्स
सेिाओं
का
रूप
और
तरीका
9.
कर का भुगतान करने में चूक पर जुमाषना
पंचायत उि ल ग ं पर ज विधाषररत अिवध के भीतर कर या िुल्क का भुगताि
िहीं करते हैं। लगाए जािे िाले जुमाषिे का विधाषरण कर सकती है
कर भुगताि
में चूक पर
जुमाषिा
10.
भू-राजस्व क बकाया रासश के रूप में कर क विूल
जहां क ई कर या िुल्क या अन्य रावि िसूली य ग्य ह गई है कायषकारी
प्रावधकरण भूवम राजस्व के बकाया के रूप में इसकी िसूली के वलए केंद्र िावसत
प्रदेि के कलेक्टर क ररप र्ष करेगा।
कर की िसूली
भू-राजस्व के
बकाये के रूप
में
11.
अप ल
(1) विवियम की धारा 42 और 91 के उपबंध ं के अधीि और उि धारा के अधीि
विधाषररत समय-सीमा के भीतर अपीलीय प्रावधकारी के समक्ष अपील दायर की जा
सकेगी। दायर की गई अपील के आधार क संवक्षप्त रूप से विधाषररत करेगी।
(2) अपीलीय प्रावधकारी अपीलकताष क सुििे के बाद अपील पर विणषय लेगा।
(3) अपील पर पाररत आदेि ं के अिुसार मूल्ांकि पुक्तस्तका क सुधारा जाएगा।
वकसी कर या िुल्क की रावि का भुगताि कर वदए जािे के बाद कम ह िे की
क्तस्थवत में कायषकारी प्रावधकरण तदिुसार धििापस प्रदाि करेगा।
अपील
अध्याय-II
िामान्य सिद्ांत
क - भवन कर
181
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12.
भवन ं का मूल्ांकन साज -समाि के साथ
भिि कर लगािे के उद्देश्य से, प्रत्येक भिि का मूल्ांकि उसके सहायक संरचिाओं
के साथ वकया जाएगा, जब तक वक सहायक संरचिा का मावलक भिि के मावलक से
अलग व्यक्ति ि ह । एक-दूसरे के साथ क ई संबंध िहीं रििे िाली सहायक
संरचिाओं के अलािा अन्य भिि एक ही पररसर के भीतर क्तस्थत ह िे पर भी क
मूल्ांकि के उद्देश्य से अलग-अलग इमारत ं के रूप में मािा जाएगा।
भिि ं
का
मूल्ांकि
साज -
सामाि
के साथ
वकया
जािा है
13
मूल्ांकन िूच तैयार करना और अंसतम रूप देना
I.
प्रत्येक ग्राम पंचायत ज भिि पर कर लगािे का विणषय लेती है। िह
वियम 3 और 4 के उपबंध ं के अधीि ह गी और वियम 4 की प्रवक्रया
का पालि करिे के पश्चात् पूंजीगत मूल् अथिा भिि ं के िावर्षक
वकराया मूल् के आधार पर ऐसी दर से लेिी लगािे का विणषय वलया
जा सकता है लेवकि यह दर वियम 14 के अंतगषत अिुसूची में
विविवदष्ट न्यूितम दर से कम िहीं ह गा।
II.
कायषकारी प्रावधकरण या इस उद्देश्य के वलए िावमत अवधकारी
विम्नवलक्तित क दिाषते हुए एक मूल्ांकि सूची तैयार करेगा ।
(क) प्रत्येक भिि की संख्या
(ि) मावलक और कब्जा रििे िाले का िाम
(ग) पूंजी मूल्ांकि या िावर्षक लेवर्ंग मूल् जैसा भी मामला ह ।
(घ) उस पर मूल्ांकि की गई कर की रावि।
मूल्ांक
सूची
तैयार
करिा
और
अंवतम
रूप देिा
परन्तु ग्राम पंचायत और यवद प्रिासक द्वारा अपेवक्षत ह त मूल्ांकि सूची तैयार करिे
का कायष इस प्रय जिाथष िावमत प्रिासि के वकसी अवधकारी क स ंपेगी।परन्तु ऐसी
मूल्ांकि सूची तैयार करिे के प्रय जिाथष कायषपालक प्रावधकारी या इस प्रय जि के वलए
िावमत अवधकारी जैसा भी मामला ह , ग्राम पंचायत क्षेत्र में वकसी भिि का विरीक्षण वदि
के उवचत समय पर उस भिि में रहिे िाले क पूिष सूचिा देकर ।
कर सकता है।
4.
मूल्ांकि सूची पर आपवत्तयां दजष करिे के वलए विधाषररत समय की सूचिा का
प्रकािि। जब मूल्ांकि सूची पूरी ह जाती है त कायषकारी प्रावधकारी इस आिय
की सूचिा जारी करेगा वक मूल्ांकि सूची ग्राम पंचायत या वजला पंचायत के
कायाषलय में जैसा भी मामला ह विरीक्षण के वलए िुली है और उसमें कर के
आकलि के संबंध में आपवत्तय ं यवद क ई ह त उस पर विचार वकया जाएगा।
i
जहां मूल्ांकि सूची कायषकारी प्रावधकरण द्वारा तैयार की जाती है। िहााँ
ि वर्स की तारीि से 30 वदि ं की समाक्तप्त के एक वदि बाद।
ii
जहां मूल्ांकि सूची कायषकारी प्रावधकारी के परामिष से वियम 13 (2) के
परंतुक के तहत प्रिासक द्वारा अवधकृत अवधकारी द्वारा तैयार की जाती
है। उसके ि वर्स की तारीि से 30 वदि ं की समाक्तप्त के एक वदि बाद।
4.
मूल्ांकन िूच का सनर क्षण
प्रत्येक व्यक्ति वजसका िाम मूल्ांकि सूची में वकसी भिि के मावलक या
कब्जेदार के रूप में िावमल है, प्रत्येक व्यक्ति ज वकसी भी भिि का मावलक या
कब्जाधारी ह िे का दािा करता है वकसी भी इमारत के कब्जे िाला प्रत्येक व्यक्ति
सूची में िावमल है और ऐसे व्यक्ति का क ई भी एजेंर् मूल्ांकि सूची का विरीक्षण
कर सकता है और वबिा वकसी िुल्क का भुगताि वकए उससे विष्कर्ष विकाल
सकता है।
5.
मूल्ांकन िूच पर आपसत्तय ं पर सवचार करना और िूच का प्रमाण करण
182
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
(1) मूल्ांकि सूची की सभी आपवत्तय ं पर कायषकारी प्रावधकारी या सरकारी
अवधकारी द्वारा विवधित विचार और विणषय वलया जाएगा जैसा वक मामला वियम
13 (3) के तहत प्रकावित ि वर्स में विवदष्ट तारीि क ह सकता है। या बाद की
वकसी भी तारीि क और कायषकारी प्रावधकारी या इस उद्देश्य के वलए िावमत
अवधकारी के विणषय क मूल्ांकि सूची में वकए गए मूल्ांकि पर आपवत्त करिे
िाले व्यक्ति क सूवचत वकया जाएगा।
(2) ऐसे विणषय से व्यवथत क ई भी व्यक्ति ज विवियम की धारा 42 के तहत
प्रावधकरण क अपील करिा चाहता है, िह वियम 13 (5) (1) के तहत विणषय
की सूचिा के 30 वदि ं के भीतर ऐसा करेगा।
(3) ग्राम पंचायत विवियम की धारा 42 और 91 के अधीि विवहत अपीलीय
प्रावधकारी द्वारा पाररत आदेि ं के आधार पर आिश्यक सभी संि धि ं
क मूल्ांकि सूची में िावमल कराएगी वजन्हें सरपंच और पंचायत
सवचि या अध्यक्ष और मुख्य कायषकारी अवधकारी या इस उद्देश्य के
वलए िावमत अवधकारी जैसा भी मामला ह के हस्ताक्षर द्वारा विवधित
अवधप्रमावणत वकया जाएगा िर्ष के जुलाई के 31 िें वदि के बाद िहीं।
(6) प्रमासणत मूल्ांकन िूच में प्रसवसष्टयां सनणाषयक िाक्ष्य ह न चासहए
वियम 13 के उप वियम (3) के तहत प्रमावणत मूल्ांकि सूची में प्रविवष्टयां
इि वियम ं के तहत लगाए गए कर की रावि का विणाषयक प्रमाण ह ंगी।
14.
भवन कर क दर ं क अनुिूच
क्षेत्रवार
स्लैब/वगष फुि
वासर्षक िंपसत्त कर प्रसत वगष म िर लगाया
जाएगा।
सनसमषत क्षेत्र का फ ि (रुपये में)
आिासीय संपवत्त
िावणक्तज्यक/संस्थागत
संपवत्त
300 तक
1
1.50
301 से 600 तक
1.25
2.00
601 से 1000 तक
1.50
2.50
1001 से 2000 तक
1.75
3.50
2001 और उसके
बाद से
2.00
5.00
भिि कर
की दर ं की
अिुसूची
15.
िूचना मांगने और पररिर में प्रवेश करने के सलए कायषकार प्रासधकरण
क शक्ति
1. भिि कर का आकलि करिे के उद्देश्य से कायषकारी प्रावधकारी ि वर्स
द्वारा वकसी भिि के मावलक या कब्जेदार क ऐसे ि वर्स की तामील के
तीस वदि ं के भीतर भिि के वलए देय वकराए की ररर्िष भिि के विमाषण
की लागत और भिि के वकराए के उपय ग के क्षेत्र और प्रकृवत अथाषत स्वयं
के आिासीय घर के रूप में पट्टे या लाइसेंस पर वकराए पर वलया
गया िावणक्तज्यक या गैर-िावणक्तज्यक फूस र्ाइल या प्रबवलत सीमेंर्
कंक्रीर् विमाषण आवद क प्रस्तुत करिे के वलए बुला सकता है। और ऐसी
कायषकाररण
की
सूचिा मांगिे
और पररसर
में प्रिेि
करिे का
अवधकार
183
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
अन्य जािकारी के साथ वजसकी कायषकारी प्रावधकरण क आिश्यकता ह
और प्रत्येक मावलक और कब्जेदार वजस पर ऐसा ि वर्स वदया गया है
इसका पालि करिे और अपिे ज्ञाि और विश्वास के अिुसार सही ररर्िष
देिे के वलए बाध्य ह गा।
2. उप-वियम (1) के तहत इस प्रय जि के वलए कायषकारी प्रावधकरण या उसके
द्वारा इस संबंध में अवधकृत क ई भी व्यक्ति मावलक और कब्जेदार क
ि वर्स देिे के बाद वदि के समय ऐसी इमारत में प्रिेि विरीक्षण सिेक्षण
और माप कर सकता है।
16.
इमारत ं क िंख्या
1. पंचायत के प्रत्येक भिि की संख्या ग्राम पंचायत द्वारा िार्ष-िार की
जाएगी और उसे सामिे के दरिाजे पर या भिि के वकसी विविष्ट स्थाि
पर वचपकाई जािे िाली धातु की िंबर िेर् प्रदाि की जाएगी। िंबर
िेर् में विम्नवलक्तित वििरण ह ंगे।
क. मलयालम या महल में ग्राम पंचायत का िाम; और
ख. र मि अंक ं में ग्राम पंचायत िार्ष संख्या और अरबी अंक ं में घर
संख्या।
2. भिि का मावलक िंबर िेर् प्रदाि करिे की लागत के वलए पंचायत
द्वारा विधाषररत रावि का भुगताि करिे के वलए उत्तरदायी ह गा।
इमारत ं की
संख्या
17.
भवन कर के मूल्ांकन और भुगतान क आवसधकता
भिि कर का मूल्ांकि पांच िर्ों में एक बार वकया जाएगा और मूल्ांकि
वकए गए भिि के मावलक द्वारा द समाि छमाही वकस्त ं में देय ह गा।
भिि कर के
मूल्ांकि
और भुगताि
की
आिवधकता
18.
मूल्ांकन पुक्तिका का प्रारूप
भिि कर के संबंध में मूल्ांकि पुक्तस्तका फामष III में रिी जाएगी ।
मूल्ांकि
पुक्तस्तका का
प्रारूप
िाहि ं पर बी-र्ैक्स (यांवत्रक रूप से चावलत िाहि क छ ड़कर)
19.
वाहन ं के प्रकार सजन पर कर लगाया जाता है उन्हें सनसदष्ट सकया जाना
चासहए
वियम 3 के तहत एक प्रस्ताि पाररत करते समय पंचायत उि िाहि ं के प्रकार
क विवदष्ट करेगी वजि पर कर लगाया जािा है।
िाहि ं के
प्रकार वजि
पर कर
लगाया जािा
है विवदष्ट
ह िे चावहए ।
184
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
20.
वाहन कर का भुगतान
1. वकसी भी कर य ग्य िाहि का स्वावमत्व कब्जे कस्टर्ी या वियंत्रण रििे
िाला प्रत्येक व्यक्ति िाहि कर का भुगताि करिे के वलए उत्तरदायी
ह गा। िाहि कर एक बार देय ह गा और जैसे ही इसे िरीदा या
अवधग्रवहत वकया जाएगा या उसके कब्जे या स्वावमत्व में आता है।
इसका भुगताि वकया जाएगा।
2. िाहि कर के भुगताि पर कायषकारी प्रावधकरण उसे िाहि के वलए एक
विविष्ट संख्या के साथ एक प्रमाण पत्र प्रदाि करेगा। मांगे जािे पर
पंचायत द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र विरीक्षण के वलए उपलब्ध कराया
जाएगा।
3. उप-वियम (1) के तहत िाहि कर के वलए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति
पंजीकरण के वलए कायषकारी प्रावधकारी क िाहि का अपेवक्षत वििरण
प्रस्तुत करेगा।
िाहि कर
का भुगताि
21
वाहन कर के भुगतान िे छूि
इस पर क ई कर िहीं लगाया जाएगा-
1. केंद्र िावसत प्रदेि या भारत सरकार या वकसी भी पंचायत के प्रिासि
से संबंवधत िाहि।
2. िाहि पूरी तरह से वबक्री के वलए रिा गया है और
3. बच् ं के पेराबुलेर्र या र्राइसाइवकल।
िाहि कर
के भुगताि
से छूर्
185
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY्ष्व्ट्र
22.
भुगतान में चूक के मामले में वाहन कर क विूल ।
1. यवद वियम 20 के तहत आिश्यक वकसी भी िाहि के संबंध में िाहि
कर का भुगताि िहीं वकया गया है त कायषकारी प्रावधकरण या इस संबंध
में पंचायत द्वारा अवधकृत पुवलस सवहत क ई अन्य व्यक्ति वकसी भी
समय िाहि क जब्त कर सकता है और वहरासत में ले सकता है।
2. वियम 22 के उप-वियम (1) के तहत जब्त वकए गए िाहि का मावलक
कर और जुमाषिा का भुगताि कर ऐसी जब्ती से दस वदि ं के भीतर इस
िाहि का दािा करेगा। यवद यह विधाषररत अिवध के भीतर भुगताि िहीं
वकया जाता है त कायषकारी प्रावधकरण इसे सािषजविक िीलामी द्वारा
बेच देगा और वबक्री की आय का उपय ग विम्नवलक्तित के भुगताि के
वलए वकया जाएगा-
क. बकाया कर यवद क ई ह और
ख. पंचायत द्वारा तय वकया गया जब्ती और वहरासत की लागत।
परन्तु यवद िाहि कर का भुगताि करिे के वलए उत्तरदायी व्यक्ति
या उसका हकदार क ई अन्य व्यक्ति िाहि की जब्ती की तारीि
से दस वदि ं के भीतर या िीलामी वबक्री की तारीि से पहले
वकसी भी समय उसका दािा करता है त उप-वियम (2) के िंर्
(i) और (ii) के तहत उक्तिक्तित रावि के भुगताि पर उसे यह
िाहि िापस कर वदया जाएगा।
3.
वबक्री से प्राप्त िेर् रावि यवद क ई ह क िाते में लाया जाएगा
और यवद तीि महीिे के भीतर दािा िहीं वकया जाता है त इसे
पंचायत विवध में विविय वजत वकया जाएगा।
व्याख्या: अध्याय II-B में "वाहन" का अर्ष यांसत्रक रूप िे चासलत वाहन के
अलावा एक वाहन है।
भुगताि में
चूक
के
मामले में
िाहि कर
की
िसूली।
ि - पेशेवर कर
23.
आय का सनधाषरण
(1) यवद वजला पंचायत क्षेत्र में क ई कंपिी या प्रवतष्ठाि या क ई व्यक्ति क ई
व्यिसाय करता है या क ई व्यक्ति कमषचारी के रूप में या अन्यथा वियुक्ति
रिता है, त ऐसी कंपिी या प्रवतष्ठाि या व्यक्ति की आय जैसा भी मामला
ह से िर्ष के द राि विवियमि के तहत पेिेिर कर लगािे के उद्देश्य से ऐसे
व्यिसाय का या वियुक्ति का लेि-देि समझा जाएगा।
आय का
विधाषरण
186
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
क. जहां आयकर या कृवर् आयकर या द ि ं का आकलि िर्ष के वलए
आयकर अवधवियम 1961 के तहत ऐसी कंपिी या प्रवतष्ठाि या व्यक्ति
पर वकया जाता है वजस रावि पर आयकर या कृवर् आयकर या ऐसी
द ि ं राविय ं के य ग का आकलि करिे के उद्देश्य से ऐसे व्यिसाय के
लाभ और लाभ की गणिा की जाती है।
ख. जहां उि लाभ और लाभ की रावि का पता िहीं लगाया जा सकता है
या जहां ऐसी कंपिी या व्यक्ति का आयकर या कृवर् आयकर का
आकलि िहीं वकया गया है या जहां यह वपछले िर्ष के द राि भी पता
लगािे य ग्य िहीं है ऐसे प्रवतित या िर्ष के द राि पंचायत के क्षेत्र में वकए
गए व्यिसाय के कार बार के संदभष में प्रवतित की गणिा में की जाती है
और
ग. जहां क ई व्यक्ति सरकारी कमषचारी है या कमषचारी के रूप में या वकसी
संगठि या प्रवतष्ठाि में वियुक्ति रिता है त िर्ष के िेति से उसकी आय
स्पष्ट करण :
i.
"व्यापार का लेि-देि" िब् क वकसी भी प्रकृवत के कृत्य ं या
व्यिसाय क िावमल करिे के वलए मािा जाएगा चाहे िह अलग-
थलग ह या िहीं जैसे वक अिुर ध करिा प्राप्त करिा या प्रसाररत
करिा ऑर्षर या िरीदिा विविमाषण करिा, वियाषत करिा, आयात
करिा, प्राप्त करिा, संचाररत करिा, बेचिा या अन्यथा माल या
सेिा या व्यापार, या पेिे या कॉवलंग से विपर्िा।
ii.
"स्थापिा" िब् में एक दुकाि, रेस्तरां, वथएर्र और लक्षद्वीप
सहकारी सवमवत विवियमि के तहत पंजीकृत एक स सायर्ी
िावमल है 2022 या स सायर्ी पंजीकरण अवधवियम 1860 (1860
का XXI) या एक चैररर्ेबल स साइर्ी या एक र्रस्ट।
iii.
"िेति का मतलब छुट्टी सवहत िेति, समेवकत िेति, वििेर् िेति
और व्यक्तिगत िेति, महंगाई भत्ता, प्रवतपूरक भत्ता, वििेर्
प्रवतपूरक भत्ता, िुल्क, मािदेय और पाररश्रवमक सवहत िेति है
और इसमें दैविक रेर्ेर् मजदूरी िावमल िहीं ह गी।
(2) व्यिसाय कर की मूल्ांकि पुक्तस्तका फामष IV में रिी जाएगी ।
24.
कायाषलय का स्थान या र जगार का स्थान सनधाषरण का कारक ह ना
चासहए:
वकसी कंपिी या व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा वक उसिे व्यिसाय वकया
है, और वकसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा वक उसिे वजला पंचायत क्षेत्र
के भीतर क ई व्यिसाय, व्यापार या कॉवलंग का प्रय ग वकया है या वियुक्ति की
है, यवद ऐसी कंपिी या व्यक्ति का ऐसे पंचायत क्षेत्र के भीतर क ई कायाषलय या
र जगार का स्थाि है।
कायाषलय
का स्थाि
या र जगार
का स्थाि
विधाषरण
का कारक
ह िा
चावहए।
25.
व्यविाय कर लगाने क दर
व्यिसाय कर लगािे के वलए आय की गणिा करिे के उद्देश्य से, उप-वियम के
िंर् (बी) में विवदष्ट व्यिसाय के कार बार का प्रवतित
वियम 23 का (1) विम्नवलक्तित तावलका में विविवदष्ट ह गा:-
लेिी की
दर पेिा
कर
187
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
िारण
पैमाने में कक्षा (1)
प्रसतशत (2)
जहां व्यिसाय का र्िष ओिर 1.5
लाि रुपये से अवधक ि ह
4%
जहां व्यिसाय का र्िष ओिर
1.50 लाि रुपये से अवधक है
लेवकि 3 लाि रुपये से अवधक
िहीं है।
6000 रुपये और 1.50 लाि रुपये से
अवधक के कार बार का पांच
प्रवतित
जहां व्यिसाय का र्िष ओिर 3
लाि रुपये से अवधक है लेवकि 6
लाि रुपये से अवधक िहीं है।
13,500 रुपये और 3 लाि रुपये से
अवधक के र्िष ओिर का छह
प्रवतित
जहां व्यिसाय का र्िष ओिर 6
लाि रुपये से अवधक है लेवकि 12
लाि रुपये से अवधक िहीं है।
31,500 रुपये और 6 लाि रुपये से
अवधक के र्िषओिर का सात
प्रवतित
जहां व्यिसाय का र्िषओिर 12
लाि रुपये से अवधक है
73,500 रुपये और 12 लाि रुपये से
अवधक र्िष ओिर का आठ प्रवतित
है।
26.
पंचायत िे लाइिेंि प्राप्त सकया जाना है
प्रत्येक प्रवतष्ठाि ज या व्यक्ति व्यिसाय करता है उसे पंचायत से इस
उद्देश्य के वलए वजला पंचायत द्वारा विवदष्ट तरीके से लाइसेंस प्राप्त करिा
ह गा।
पंचायत से
लाइसेंस
प्राप्त वकया
जािा है
188
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
27.
व्याविासयक कर क विूल
1. यवद कायषकारी प्रावधकारी की राय में वकसी कंपिी या प्रवतष्ठाि या व्यक्ति
से वकसी भी िर्ष के वलए पेिा कर देय है या ह गा त िह ऐसी कंपिी या
प्रवतष्ठाि या व्यक्ति क ि वर्स देगा वजसमें उसे इि वियम ं के साथ
संलग्न फॉमष V में ररर्िष प्रस्तुत करिे की आिश्यकता है कम से कम
तीस वदि ं की अिवध के भीतर। इसके बाद ऐसी कंपिी या प्रवतष्ठाि या
व्यक्ति का यह कतषव्य ह गा वक िह उस िर्ष के द राि या वपछले िर्ष के
वलए उसके द्वारा प्राप्त आय क दिाषते हुए एक ररर्िष प्रस्तुत करे और
क ई भी सबूत प्रस्तुत करे वजस पर कंपिी या प्रवतष्ठाि या व्यक्ति प्रस्तुत
ररर्िष के समथषि में भर सा कर सकते हैं।
2. यवद उप-वियम (1) के तहत अपेवक्षत ररर्िष वदया जाता है और यवद
कायषकारी प्रावधकरण संतुष्ट है वक यह सही और पूणष है त िह ऐसी
कंपिी या प्रवतष्ठाि या व्यक्ति पर ऐसे ररर्िष के आधार पर व्यिसाय कर
लगाएगा।
3. यवद उप-वियम (1) के तहत आिश्यक रूप से क ई िापसी िहीं की
जाती है या यवद कायषकारी प्रावधकरण संतुष्ट है वक इस तरह से वकया
गया क ई भी ररर्िष गलत है या अपूणष कायषकारी प्रावधकरण कंपिी या
प्रवतष्ठाि या व्यक्ति क जैसा भी मामला ह प्रस्तावित कारषिाई के
क्तिलाफ कारण वदिािे के वलए एक उवचत अिसर देिे के बाद ऐसी
कंपिी या प्रवतष्ठाि या व्यक्ति क कंपिी या प्रवतष्ठाि या व्यक्ति की
िावर्षक आय के वलए जैसा वक उसके द्वारा अिुमाि लगाया गया है
उपयुि पैमािे में िगष प्रदाि करेगा।
4.
कायषकारी प्रावधकरण उप-वियम (3) के अधीि वकसी कंपिी प्रवतष्ठाि या
व्यक्ति क िगीकृत करते समय लेि-देि वकए गए व्यिसाय की प्रकृवत
और मूल् आिासीय और व्यािसावयक पररसर के आकार और वकराये
के मूल् विपर्ाई गई िस्तुओं की मात्रा और मूल् विय वजत व्यक्तिय ं की
संख्या आयकर या भुगताि वकए गए कृवर् आयकर और ररर्िष यवद क ई
ह उप-वियम (1) के तहत प्रस्तुत वकया गया है के संदभष में सामान्य
विचार ं पर ऐसा कर सकेगा।
पेिेिर
र्ैक् स
लगािा
28.
मांग न सिि देना
मूल्ांकि पूरा ह िे के बाद कायषकारी प्रावधकारी वियम 8 के तहत विधाषररत
प्रत्येक विधाषररती क वजसपर कर का विधाषरण वकया गया है मांग ि वर्स देगा
।
मांग
ि वर्स की
सेिा
29.
कर का भुगतान करने के सलए उत्तरदाय व्यक्तिय ं क िूच प्रिुत करने
का अनुर ध
कायषकारी प्रावधकारी ि वर्स द्वारा वकसी भिि या भूवम के मावलक या कब्जाधारी
से और वकसी ह र्ल, ब वर्िंग या लॉवजंग हाउस, क्लब या आिासीय कक्ष ं के
प्रत्येक सवचि या प्रबंधक क एक विवदष्ट समय के भीतर वलक्तित रूप में एक
सूची प्रस्तुत करिे की आिश्यकता ह सकती है वजसमें ऐसे भिि, भूवम,
ह र्ल,ब वर्िंग या लॉवजंग हाउस में रहिे िाले सभी व्यक्तिय ं के िाम ह ं और
वजसमें क्लब या आिासीय कक्ष, और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के पेिे, कला, व्यापार,
कॉवलंग या वियुक्ति और वकराया यवद उसके द्वारा भुगताि वकया गया है और
ऐसे व्यिसाय की अिवध क विवदष्ट वकया गया ह ।
कर का
भुगताि
करिे के
वलए
उत्तरदायी
व्यक्तिय ं
की सूची
प्रस्तुत
करिे का
अिुर ध
189
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
30.
सनय िाओं या उनके प्रसतसनसधय ं क िूच प्रिुत करने के सलए अनुर ध
कायषकारी प्रावधकारी ि वर्स द्वारा वकसी विय िा या कायाषलय प्रमुि सवचि या
प्रबंधक या सरकारी, विजी या वकसी कायाषलय, ह र्ल, ब वर्िंग हाउस या क्लब
या फमष या कंपिी के िेति या मजदूरी भुगताि प्रावधकरण की अपेक्षा कर
सकता है।
1.
एक विविदष्ट समय के भीतर फामष VI में कायषरत सभी व्यक्तिय ं के
िाम ं की एक सूची प्रस्तुत करिा वजसमें ऐसे विय वजत व्यक्तिय ं के
िेति या आय का वििरण वदया गया ह और
2.
वकसी कंपिी या प्रवतष्ठाि के संबंध में वििरण प्रस्तुत करिा वजसमें िह
व्यक्ति है या वजसका िह एजेंर् है।
विय िाओं
या उिके
प्रवतविवधय ं
क सूची
प्रस्तुत
करिी
ह गी
31.
कमषचाररय ं के वेतन िे प्र फेशनल िैक्स कािकर पंचायत क भुगतान
करने क सजम्मेदार
प्रत्येक विय िा या कायाषलय के प्रमुि या सवचि या प्रबंधक या विजी या वकसी
अन्य कायाषलय, ह र्ल, ब वर्िंग हाउस या वकसी अन्य प्रवतष्ठाि का यह कतषव्य
ह गा वक िह संबंवधत कमषचारी के िेति से पेिा कर में कर् ती करे और ऐसी
कर् ती की तारीि से दस वदि ं के भीतर कायषकारी प्रावधकरण क िकद या
वर्मांर् र्राफ्ट या चेक द्वारा प्रेवर्त करें।
कमषचाररय ं
के िेति से
पेिेिर कर
कार्िे और
ग्राम
पंचायत
क
भुगताि
करिे की
वजम्मेदारी
D- अन्य कर
32.
प्रकाश और जल सनकाि कर
लाइवर्ंग र्ैक्स और र्रेिेज र्ैक्स भिि कर के साथ एकत्र वकया जाएगा या जैसा
वक पंचायत द्वारा तय वकया जाता है।
वबजली और
जल विकासी
कर
33.
सर्एिर िैक्स
विवियमि की धारा 41 की उप-धारा (1) के िंर् (ई) में उक्तिक्तित वथएर्र और
मि रंजि के अन्य स्थाि के मावलक से विवश्चत दर पर वथएर्र कर लगाया
जाएगा।
वथएर्र र्ैक्स
34.
बाजार ं, मेल ं, प्रदशषन मेल ं और त्य हार ं में माल क सबि के सलए
शुल्क
1. बाजार ं, मेल ं, प्रदिषिी मेल ं और त्य हार ं में माल की वबक्री के वलए
िुल्क का भुगताि पंचायत क अस्थायी संरचिाओं के विमाषण से पहले
वकया जाएगा वजसमें विफल रहिे पर रावि म के पर जुमाषिा के साथ
एकत्र की जाएगी या जैसा वक पंचायत द्वारा तय वकया जा सकता है।
2. अन्य बात ं के अलािा िुल्क की दर तय करते समय उपय ग वकए गए
िगष मीर्र के क्षेत्र क ध्याि में रिा जाएगा।
3. लक्षद्वीप (भू-राजस्व और वकरायेदारी ) विवियम 1965 और उसके तहत
बिाए गए वियम ं में विवहत प्रािधाि ं के प्रवत पूिाषग्रह के वबिा कलेक्टर
प्रिासक के अिुम दि से बाजार ं, मेल ं, मेल ं और त्य हार ं के संचालि
के वलए सािषजविक स्थाि ं पर अस्थायी विमाषण के वलए पंचायत द्वारा
आय जक ं क अिुमवत देिे में आिश्यक विदेि जारी कर सकता है।
बाजार ं,
मेल ं, मेल ं
और त्य हार ं
में माल की
वबक्री के
वलए िुल्क
190
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY्ष्व्ट्र
35.
यवद इि वियम ं के कायाषन्वयि में क ई संदेह या कवठिाई उत्पन्न ह ती है त
इसे प्रिासक के पास भेजा जाएगा वजसका विणषय अंवतम ह गा।
आदेि द्वारा और प्रिासक के िाम पर
एसर्ी/-
सवचि (पंचायत)
191
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
(वियम 5 देिें)
...................................... पंचायत मूल्ांकि पुक्तस्तका
.................... (कर या िुल्क की श्रेणी/श्रेणी)
मूल्ांकि
वजिका
ह िा है
उिका
िाम और
पता
अिवध
मूल्ांकि
के वलए
एकत्र
वकए गए
वििरण
र्ैक्स/िुल्क
मूल्ांकि
वकया
गया।
भुगताि
की
अंवतम
वतवथ
गलती
के
वलए
जुमाषिा
भुगताि
की
तारीि
संचयी
िेर्
अन्य
सूचिाएाँ,
यवद
क ई ह ं
192
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
फॉमष-II
(वियम 8 देिें)
मांग न सिि
मांग सं............................ ग्राम पंचायत
स्थाि :
वदिांक :
सेिा में,
श्री/श्रीमती
वपता का िाम
पता
आपक इस बात पर ध्याि देिा आिश्यक है वक िीचे विवदष्ट रावि आपकी ओर से इस पंचायत क देय है।
क. कर/िुल्क की प्रकृवत
ख. िह अिवध वजससे यह संबंवधत है
ग. वििरण जैसे भिि संख्या/व्यिसाय आवद।
घ. देय रावि
ङ. जुमाषिा, यवद क ई है।
च. क ई अन्य वििरण
_____________
कुल रुपए
============
(िब् में..............................................................) केिल।
आपसे अिुर ध वकया जाता है वक इस ि वर्स की प्राक्तप्त की तारीि से तीस वदि ं के भीतर आप रावि का भुगताि
करें ऐसा ि करिे पर इसे विवियमि और उसके तहत वियम ं के प्रािधाि ं के अिुसार भूवम राजस्व के बकाया के
रूप में िसूल वकया जाएगा।
(पंचायत की मुहर)
कायषकारी प्रावधकारी
ि र्: - सेिा और िापसी के वलए र्ुक्तिकेर् में भेजा जािा चावहए।
193
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
अन्य
क ई
जािका
री यवद
ह त
संचयी
िेर्
भुगताि
की
वतवथ
गलती
के
वलए
जुमाषिा
भुगताि
की
अंवतम
वतवथ
उस
अिवध
के
द राि
कर
का
आक
लि
साला
िा
वकरा
या
विजी
स्वावम
त्व,/वक
राया
पर
वदया
/िावण
क्तज्यक
भिि
का
क्षेत्रफल
/विमाषण
की
प्रकृवत,
साजस
ज्जा
आवद
भिि
की
पंचायत
संख्या
सिे िं
194
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
अन्य
जािकारी
यवद क ई
ह त
ज ड़ा हुआ
िेर्
भुगताि
की वतवथ
गलती
के वलए
जुमाषिा
भुगताि
की
अंवतम
वतवथ
आकलि
वकया
हुआ पेिा
कर
अन्य
संकवलत
वििरण
/आकलि
के वलए
उपय ग
वकया
िेति से
आय/आ
कलि के
उद्देश्य से
अन्य आय
आकलि
की अिवध
पेिा की
प्रकृवत(व्यापार/
ि करी/उद्यम
व्यापार,दुकाि
मावलक,
कमषचारी
सवहत)
िाम और पता
फॉमष-V [वियम 27 (1) देिें]
195
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY्ष्व्ट्र
वर्ष के सलए पेशा कर सववरण .........................
1.
कंपिी,संस्थाि या व्यक्ति का िाम और पता
2.
व्यिसाय, पेिे, व्यापार, कॉवलंग या वियुक्ति का वििरण
3.
इिकम र्ैक्स का आकलि वकया गया है, प्रॉवफर् और गेि
यािी इिकम वजस पर इिकम र्ैक्स का आकलि वकया
गया है।
4.
यवद लाभ और प्राक्तप्तय ं का पता िहीं लगाया जा सकता है
या िर्ष के वलए आयकर का आकलि िहीं वकया गया है।
क. पंचायत क्षेत्र के भीतर वकए गए व्यिसाय का िर्ष
के द राि र्िषओिर िहीं त
ख. जहां इस तरह के र्िषओिर का पता िहीं लगाया
जा सकता है, वपछले िर्ष के द राि व्यिसाय का
र्िषओिर।
मैं---------------------------------------------------- इसके द्वारा यह घ वर्त और प्रमावणत करता हाँ वक ऊपर दी
गई जािकारी मेरी जािकारी, विश्वास और जैसा वक ररकॉर्ष से पता चला है के अिुसार सत्य और सही है।
स्थाि
वदिांक
मूल्ांकिकताषओं के हस्ताक्षर
िाम
196
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
फॉर्म VI (नियर् 30 देखें)
छमाही के वलए कमषचाररय ं का ब्य रा और उिकी आय वििरण क दिाषिे िाला वििरण
.............से ........../.............. से .........................
क्रं.सं िाम
और
ओहदा
कुल िेति
आय
वजला
पंचायत
क्षेत्र में
सेिा की
अिवध
स्र त पर कार्े
गए पेिे कर
की रावि
रावि
के
वििरण के
साथ प्रेर्ण
का
तरीका
चेक/र्ीर्ी
िं.
वतवथ
आवद
वर्प्पवणयां
197
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
भारत सरकार
लक्षद्वीप प्रशासि
पंचायत ववभाग
कवरत्ती – 682555
वदिांक------ 27.09.2023
असधिूचना
एफ. िं . 2/4/2023-ड ओप
लक्षद्वीप पंचायत विवियमि 2022 की धारा 130 के तहत प्रदत्त िक्तिय ं का प्रय ग करते हुए प्रिासक लक्षद्वीप
संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विम्नवलक्तित वियम बिाते और अवधसूवचत करते है ।
अध्याय I
1.
िंसक्षप्त श र्षक और प्रारंभ
1. इि वियम ं क "लक्षद्वीप पंचायत कायष वियम 2023" कहा जा सकता
है।
(1) ये वियम सरकारी राजपत्र में प्रकािि की तारीि से लागू ह ंगे।
संवक्षप्त
िीर्षक
और
िुरुआत
2.
पररभार्ाएँ
(1) इि वियम ं में जब तक वक संदभष में अन्यथा आिश्यक ि ह ।
क. "फॉमष" का अथष है इि वियम ं में संलग्न एक फॉमष।
ख. "आदेि" का अथष है आवधकाररक राजपत्र में प्रकावित आदेि
ग. "वर्प्टी कलेक्टर" का अथष प्रिासि के तहत एक वर्प्टी कलेक्टर
है और इसमें द्वीप ं में एक ब्लॉक विकास अवधकारी और अवधकृत
अवधकारी िावमल हैं और
घ. "पीठासीि अवधकारी" से ग्राम पंचायत का सरपंच या उपसरपंच
वजला पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सरपंच या अध्यक्ष या
द्वीप में क ई अन्य अवधकारी अवभप्रेत है ज पंचायत की बैठक
की अध्यक्षता करिे के वलए प्रिासक द्वारा अवधकृत है।
(2) उपवियम (1) के अधीि पररभावर्त िब् ं क छ ड़कर सभी िब् ं
के िही अथष ह ंगे ज उन्हें विवियम में क्रमिः स ंपे गए हैं।
पररभार्ाएँ
198
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
अध्याय 2
ग्राम िभा क बैठक
3.
ग्राम िभा क बैठक
1.
ग्राम सभा की बैठकें सरपंच द्वारा विवदषष्ट स्थाि पर आय वजत की
जाएंगी अवधमाित ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर।
2.
विवियम या इि वियम ं में अन्यथा वकए गए प्रािधाि क छ ड़कर
सरपंच या उसकी अिुपक्तस्थवत में उप-सरपंच ग्राम सभा की बैठक
बुलाएगा और बैठक की तारीि समय और सर्ीक स्थाि तय
करेगा। सरपंच या उसकी अिुपक्तस्थवत में उपसरपंच या द ि ं की
अिुपक्तस्थवत में ग्राम सभा द्वारा चुिे गए क ई भी व्यक्ति ग्राम सभा
की बैठक ं की अध्यक्षता करेंगे।
3.
बैठक की सूचिा इस प्रकार ह :- -
क.
बैठक की वतवथ समय और सर्ीक स्थाि िावमल ह और
ख.
द्वारा प्रकावित वकया जा सकता है-
i
पंचायत के ि वर्स ब र्ष पर और ग्राम सभा क्षेत्र में विविष्ट स्थाि ं
पर वचपकाकर।
ii
ग्राम सभा क्षेत्र में सािषजविक घ र्णा और
iii
सरपंच या प्रिासक द्वारा विदेवित क ई अन्य तरीके द्वारा।
ग्राम
सभा की
बैठक
4.
अिाधारण बैठक
धारा 8 की उपधारा (1) के प्रािधाि के तहत आिश्यकतािुसार असाधारण
बैठक बुलािे में सरपंच की विफलता के मामले में पंचायत सवचि धारा 8 की
उप-धारा (1) के दूसरे प्रािधाि के तहत आिश्यकतािुसार बैठक बुलाएगा।
असाधारण
बैठकें
5.
बैठक क आवसधकता
ग्राम सभा की बैठक ं की आिवधकता क विवियमि की धारा 8 की उप-धारा
(1) के प्रािधाि के अिुसार विवियवमत वकया जाएगा।
बैठक ं
की
आिवधक
ता
6.
न सिि में बताई जाने वाल कार बार क प्रकृसत
ग्राम सभा की बैठक की सूचिा में अन्य बात ं के साथ-साथ बैठक में वकए जािे
िाले कायष की प्रकृवत का उिेि ह गा।
ि वर्स में
बताई
जािे िाली
कार बार
की प्रकृवत
7.
ग्राम िभा क बैठक में प्रसिया
(1) धारा 9 के उपबंध ं के अधीि ग्राम सभा की बैठक में विम्नवलक्तित प्रवक्रया
का पालि वकया जाएगा:-
ग्राम सभा
की बैठक ं
में प्रवक्रया
199
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
क. वपछली बैठक की कायषिाही के एक संवक्षप्त मस दे क पढा
जाएगा और पुवष्ट की जाएगी और वफर सरपंच या उप-सरपंच जैसा
भी मामला ह और पंचायत सवचि द्वारा हस्ताक्षर वकए जाएंगे।
ख. पंचायत के प्रिासक और विदेिक से प्राप्त ग्राम सभा से संबंवधत
पररपत्र ं और आदेि ं की प्रवतय ं का मलयालम या माहल में
अिुिाद वकया जाएगा और बैठक में पढा जाएगा।
ग. बैठक में ग्राम सभा क्षेत्र में वकये गये एिं वकये जािे िाले प्रस्तावित
विकास कायों का वििरण प्रस्तुत वकया जायेगा।
घ. पंचायत, प्रिासि, भारत सरकार या वकसी अन्य संगठि से
सहायता की विवभन्न य जिाओं के तहत पंचायत द्वारा चयवित
लाभावथषय ं की सूची बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।
ङ. धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत अपेवक्षत मामल ं क अिुम दि
के वलए बैठक में प्रस्तुत वकया जाएगा।
च. इि वियम ं के तहत वदए जािे िाले प्रश् ं के उत्तर, यवद क ई ह ं
पर विचार वकया जाएगा और उिका उत्तर वदया जाएगा।
छ. सरपंच या उपसरपंच जैसा भी मामला ह के अिुम दि के साथ
क ई अन्य मामला।
(2) ग्राम सभा विवियमि की धारा 9 की उपधारा (2) के तहत विवदषष्ट
मामले के संबंध में ग्राम पंचायत क वसफाररिें और सुझाि देगी।
(3) ग्राम सभा विवियम की धारा 10 में विविवदष्ट कृत्य ं का पालि
करेगी।
(4) पयषिेक्षी सवमवतय ं की वियुक्ति
i. ग्राम सभा विवियम की धारा 11 में विविदष्ट पयषिेक्षी सवमवतय ं
का गठि करेगी।
ii.धारा 11 के अधीि पयषिेक्षी सवमवत के सदस्य ं का वििाषचि एक
सदस्य द्वारा एक व्यक्ति के िाम का सुझाि देकर और दूसरे
सदस्य द्वारा अिुम वदत वकया जाएगा, यवद इस प्रकार सुझाए
गए और अिुम दवित व्यक्तिय ं के िाम सवमवत के गठि के वलए
आिश्यक सदस्य ं की संख्या से अवधक हैं, त सदस्य ं की
अपेवक्षत संख्या आिुपावतक प्रवतविवधत्व प्रणाली के अिुसार
सुझाए गए व्यक्तिय ं में से एकल हस्तांतरणीय ि र् से चुिे जाएंगे।
iii. सवमवत की बैठक ं में भाग लेिे के वलए क ई िुल्क या भत्ते देय
िहीं ह ंगे।
(5) संय जक की वियुक्ति
i
सरपंच सवमवत के सदस्य ं में से वकसी एक क सवमवत का
संय जक िावमत करेगा।
ii यवद संय जक वकसी भी कारण से कायष करिे में असमथष है
त सरपंच उसके स्थाि पर वकसी अन्य संय जक क िावमत
कर सकता है।
iii यवद संय जक वकसी भी बैठक से अिुपक्तस्थत है, त सवमवत
उस बैठक के वलए संय जक के रूप में कायष करिे के वलए
वकसी अन्य सदस्य का चयि करेगी।
200
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
6.
सवमवत की बैठक सवमवत की बैठकें ऐसी वतवथ और समय पर
आय वजत की जाएंगी ज सवमवत के संय जक विधाषररत करें।
7.
विजी त र पर सवमवत की बैठक आय वजत की जाएंगी।
जब भी सवमवत विचार-विमिष कर रही ह , सवमवत के सदस्य ं के अलािा
अन्य व्यक्ति िहााँ से हर् जाएंगे।
8. व्यक्तिय ं, कागजात और ररकॉर्ष भेजिे की िक्ति
यवद वकसी सवमवत क सवमवत के कायष के संबंध में जांच या विचार के वलए
कुछ व्यक्तिय ं या कागजात या अवभलेि ं की उपक्तस्थवत की आिश्यकता
ह ती है ज ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष वियंत्रण में हैं त िह सरपंच से इस आिय
का अिुर ध करेगी। सरपंच पंचायत सवचि के माध्यम से व्यक्तिय ं की
उपक्तस्थवत और कागजात उपलब्ध कराएगा।
9. सवमवत की ररप र्ष
सवमवत की ररप र्ष पर उसके सदस्य ं के हस्ताक्षर ह ंगे और इसे सरपंच क
इसके संय जक द्वारा या उिकी अिुपक्तस्थवत में सवमवत के वकसी सदस्य द्वारा
जैसा वक संय जक द्वारा अवधकृत वकया गया है स ंपा जाएगा सवमवत के वकसी
भी सदस्य क अपिी राय ज बहुमत की राय के अिुरूप िहीं है क व्यि
करिे की स्वतंत्रता ह गी।
10. सरपंच की विदेि देिे की िक्ति
I.
सरपंच समय-समय पर सवमवत के संय जक क ऐसे विदेि
जारी कर सकता है वजसे िह इसकी प्रवक्रया क विवियवमत
करिे के वलए आिश्यक समझे।
II.
यवद प्रवक्रया या अन्यथा के बारे में वकसी मामले पर क ई संदेह
उत्पन्न ह ता है त संय जक उसे सरपंच के पास भेज सकता
है वजसका विणषय अंवतम ह गा।
11. विस्तार सवमवत के समक्ष लंवबत क ई भी कायष केिल ग्राम पंचायत के
सत्रािसाि के कारण समाप्त िहीं ह गा और ऐसे सत्रािसाि के बािजूद
सवमवत कायष करिा जारी रिेगी।
12. सवमवत की समाक्तप्त और उसकी ररप र्ष
(i) एक सवमवत ज अपिे कायषकाल की समाक्तप्त से पहले या ग्राम पंचायत
के विघर्ि से पहले अपिा काम पूरा करिे में असमथष है पंचायत
सवचि क ररप र्ष कर सकती है वक सवमवत अपिा काम पूरा िहीं कर
पाई है।
((ii) क ई भी प्रारंवभक ररप र्ष, ज्ञापि या ि र् ज सवमवत िे तैयार वकया ह , िई
सवमवत क उपलब्ध कराया जाएगा।.
8.
िंसक्षप्त कायषवाह मलयालम या महल और अंग्रेज में रख जान चासहए
एक ग्राम सभा अपिी बैठक और कायषिाही का संवक्षप्त ररकॉर्ष फॉमष 1 में
मलयालम या महल और अंग्रेज में रखेग ।
बैठक ं और कायषिाही की इस प्रकार दजष की गई संवक्षप्त ररकॉर्ष की एक
प्रवत पंचायत विदेिक क अग्रेवर्त वकया जाएगा।
201
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9.
ग्राम िभा के िमक्ष प्रश्न या िंकल्प या प्रिाव
1. ग्राम सभा की बैठक में अकेले ग्राम सभा से संबंवधत प्रश् ं संकल्प ं और
प्रस्ताि ं पर चचाष की जाएगी। सरपंच या उप-सरपंच जैसा भी मामला
ह ग्राम सभा के समक्ष वकसी भी संकल्प या प्रस्ताि क पेि करिे या
चचाष करिे से मिा कर सकता है वजसे िह ग्राम सभा के दायरे या कायष
से परे समझता है और ऐसा करिे में िह अपिे कारण ं क वलक्तित रूप
में दजष करेगा।
2. प्रश् संकल्प या प्रस्ताि यवद उप वियम (1) के तहत अस्वीकार िहीं वकए
जाते हैं त उि पर चचाष की जाएगी और बहुमत से पाररत या अस्वीकार
वकया जाएगा।
3. ग्राम सभा द्वारा पाररत वकए गए संकल्प या प्रस्ताि वजिके वित्तीय
विवहताथष हैं ग्राम सभा की बैठक के तुरंत बाद बुलाई जािे िाली ग्राम
पंचायत की अगली बैठक में उस पर आगे चचाष की जाएगी।
प्रश्
ग्राम
सभा के
समक्ष
प्रस्ताि
या
प्रस्ताि
अध्याय III
ग्राम पंचायत क बैठक
10.
ग्राम पंचायत क बैठक
1. ग्राम पंचायत की बैठकें आमत र पर द्वीप में आय वजत की जाएंगी जहां
पंचायत का कायाषलय क्तस्थत है।
2. विवियम या इि वियम ं में अन्यथा वकए गए प्रािधाि के अलािा, सरपंच या
उसकी अिुपक्तस्थवत में उप-सरपंच ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाएगा और
बैठक की तारीि, समय और सर्ीक स्थाि तय करेगा।.
ग्राम
पंचायत
की
बैठक
का स्थाि
11.
सवशेर् बैठक
सरपंच या उसकी अिुपक्तस्थवत में उप-सरपंच वकसी भी समय और कम से कम
एक-वतहाई सदस्य ं द्वारा हस्ताक्षररत वलक्तित मांग पर ऐसे अिुर ध की
प्राक्तप्त के पन्द्रह वदि ं के भीतर ग्राम पंचायत की एक वििेर् बैठक
आय वजत करेगा।
वििेर्
बैठकें
परन्तु यवद सरपंच या उप-सरपंच इस धारा के अधीि बैठकें आय वजत करिे
में विफल रहता है त पंचायत सवचि तीस वदि ं की अिवध के भीतर ऐसी
बैठक बुलाएगा।
202
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
12.
असविाि प्रिाव का न सिि
1. लक्षद्वीप पंचायत विवियमि 2022 की धारा 23 के तहत अविश्वास
प्रस्ताि लािे के इरादे की वलक्तित सूचिा आिश्यक ह गी। यह
प्रस्ताि पेि करिे के कारण ं क बताएगा और ग्राम पंचायत के
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से वदया जाएगा।
2. अविश्वास प्रस्ताि की सूचिा प्राप्त ह िे पर, सरपंच या उप-सरपंच
जैसा भी मामला ह बैठक के वलए ि वर्स जारी ह िे के पंद्रह वदि ं
के भीतर अविश्वास प्रस्ताि के ि वर्स पर विचार करिे के वलए
पंचायत की बैठक बुलाएगा। बिते वक बैठक की सूचिा अविश्वास
प्रस्ताि की सूचिा प्राप्त ह िे के दस वदि ं के भीतर जारी की
जाएगी। बिते वक सरपंच या उप-सरपंच द्वारा पद ग्रहण करिे के
छह महीिे से पहले ऐसा क ई ि वर्स िहीं वदया जाएगा।
3. धारा 23 की उपधारा (2) के उपबंध ं के अधीि रहते हुए, सरपंच या
उप-सरपंच जैसा भी मामला ह उप-धारा (1) के तहत प्राप्त ि वर्स
क पढकर सुिाएंगे। इसके बाद िह प्रस्ताि क पेि करिे और
उस पर चचाष करिे की अिुमवत देगा। बहस के समापि पर प्रस्ताि
क मतदाि के वलए रिा जाएगा।
4. सरपंच या उप-सरपंच जैसा भी मामला ह मतदाि का पररणाम
घ वर्त करेगा। प्रस्ताि क केिल तभी लाया गया मािा जाएगा जब
इसे धारा 23 (3) के तहत विधाषररत बहुमत से पाररत वकया गया ह ।
5. यवद अविश्वास प्रस्ताि लाया जाता है त ग्राम पंचायत ग्राम सभा क
सरपंच या उप-सरपंच क जैसा भी मामला ह , उसके कायाषलय से
हर्ािे की वसफाररि करेगी।
6. वसफाररि प्राप्त ह िे पर उपवियम (5) के तहत विवियमि की धारा
23 की उप-धारा (4) से (7) में विधाषररत प्रवक्रयाओं का ग्राम सभा
द्वारा पालि वकया जाएगा।
7. ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठक ं की कायषिाही क ररकॉर्ष
वकया जाएगा। प्रस्ताि की एक प्रवत और मतदाि के पररणाम के
साथ कायषिाही की एक प्रवत पंचायत विदेिक क भेजी जाएगी।
असविाि
प्रिाव का
न सिि
13.
म सिंग के सलए क रम
ग्राम पंचायत की बैठक के वलए क रम ग्राम पंचायत के सदस्य ं की कुल
संख्या के एक वतहाई से कम िहीं ह गा।
मीवर्ंग के
वलए क रम
14.
बैठक ं क आवसधकता
ग्राम पंचायत की बैठकें इस प्रकार से आय वजत की जाएंगी वक लगातार
द सत्र ं के बीच की अिवध तीस कैलेंर्र वदि ं से अवधक िहीं ह गी।
बैठक ं की
आिवधकता
203
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15.
बैठक क असधिूसचत सकया जाएगा
1. ग्राम पंचायत की बैठक में भाग लेिे के वलए जारी ि वर्स में बैठक
की तारीि समय और स्थाि बताया जाएगा।
2. उपवियम (1) के अधीि बैठक की सूचिा प्रत्येक सदस्य क
बैठक से कम से कम दस वदि पहले एक संदेििाहक के
माध्यम से भेजी जाएगी और पंचायत के अवधकार क्षेत्र के
भीतर विविष्ट स्थाि ं पर भी प्रदविषत की जाएगी।
बैठक क
अवधसूवचत
वकया
जाएगा
16.
िूचना में बताए जाने वाले कायष क प्रकृसत
ग्राम पंचायत की बैठक की सूचिा में अन्य बात ं के साथ-साथ बैठक में वकए
जािे िाले कायष की प्रकृवत का उिेि ह गा।
सूचिा में
बताए जािे
िाले कायष
की प्रकृवत
17.
पंचायत क बैठक ं का एजेंडा
(1) ग्राम पंचायत की बैठक में वकए जािे िाले कायष की कायषसूची सत्र प्रारंभ
ह िे की तारीि के एक वदि पहले ग्राम पंचायत के सदस्य ं क दी
जाएगी।
(2) ग्राम पंचायत की बैठक की कायषसूची सरपंच के अिुम दि से पंचायत
सवचि द्वारा तैयार की जाएगी।
(3) बैठक की कायषसूची में विम्नवलक्तित िावमल ह ंगे।
क. वपछले सत्र की कायषिावहय ं के मस दे क प्रत्येक बैठक के प्रारंभ
में पढा और पुष्ट वकया जाएगा और वफर सरपंच या उप-सरपंच
जैसा भी मामला ह द्वारा हस्ताक्षररत वकया जाएगा।
कायषसूची
बैठक ं के
वलए
का
पंचय में
204
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ख.
वपछली वतमाही की आय और व्यय के वििरण पर विचार करिा और
उसे अपिािा।
ग. पंचायत द्वारा वकए गए प्रत्येक कायष और गवतविवध की प्रगवत की ररप र्ष।
घ. लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र से संबंवधत संसद विवियम ं के अवधवियम ं
उपवियम ं आवद के तहत पंचायत क प्रदाि की गई िक्तिय ं के प्रितषि
के वििरण का प्रवतिेदि।
ङ. एकत्र वकए गए कर का वििरण कारण सवहत दी गई छूर् और कर संग्रह
के वलए विफलता ज वपछली वतमाही से संबंवधत है।
च. बजर्ीय प्रस्ताि अथाषत 31 माचष क समाप्त ह िे िाले वित्तीय िर्ष के वलए
संि वधत अिुमाि और 1 अप्रैल से िुरू ह िे िाले अगले वित्तीय िर्ष के
वलए बजर् अिुमाि वजन्हें 31 माचष से पहले रिा विचार और अपिाया
जाएगा।
छ. सिाल ं के जिाब, यवद क ई ह ।
ज. प्रिासक से प्राप्त पंचायत गवतविवधय ं से संबंवधत पररपत्र ं और आदेि ं
की प्रवतयां ज अंग्रेजी मलयालम और माहल में रिी जाएंगी।
झ. वपछले वित्तीय िर्ष के लेिाओं का लेिापरीवक्षत वििरण प्राप्त ह िे पर
वजस पर विचार वकया जाएगा और प्राप्त ह ते ही उसे अपिाया जाएगा।
ञ. अन्य व्यिसाय यवद क ई ह ।
(2) विम्नवलक्तित विर्य बैठक में प्रस्तुत वकए जाएंगे और उपक्तस्थत और मतदाि
करिे िाले सदस्य ं के साधारण बहुमत से पाररत वकए जाएंगे।
क. पंचायत केंद्र सरकार की विवभन्न य जिाओं प्रिासि और वकसी अन्य
संगठि द्वारा पंचायत क हस्तांतररत य जिाओं के तहत पंचायत द्वारा
चुिे जािे िाले लाभावथषय ं की सूची।
ख. पंचायत द्वारा वकए जािे िाले सभी कायष गवतविवधयााँ और कायषक्रम वजिमें
सहायता अिुदाि या वकसी अन्य स्र त से वित्तीय सहायता िावमल है और
ग. द लाि रुपये से अवधक के सभी व्यय प्रस्ताि।
18.
कायषवाह मलयालम या महल और अंग्रेज में रख जाएग
एक ग्राम पंचायत अपिी बैठक ं और कायषिाही का संवक्षप्त ररकॉर्ष फॉमष -2 में
मलयालम या महल और अंग्रेजी में रिेगी।
कायषिाही
क
मलयाला
या महल
और
अंग्रेज़ी में
रिा जािा
चावहए
205
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19.
प्रश्न या िंकल्प क िूचना
ग्राम पंचायत का क ई भी सदस्य ज क ई प्रस्ताि लािा चाहता है या पंचायत
की वकसी भी बैठक में क ई प्रश् पूछिा चाहता है, उसे बैठक से कम से कम
पांच वदि पहले ऐसा करिे के अपिे इरादे की सूचिा देिी ह गी।
परन्तु सरपंच या उप-सरपंच जैसा भी मामला ह अपिे वििेकािुसार वकसी ऐसे
कायष के संकल्प या लेि-देि पर चचाष की अिुमवत दे सकता है वजसके वलए
क ई पूिष सूचिा िहीं दी गई है यवद उसकी राय में यह आकक्तिक प्रकृवत का
है वजस पर तत्काल चचाष की आिश्यकता है।
प्रश् या
संकल्प
की सूचिा
20.
ग्राम पंचायत के िमक्ष िंकल्प या प्रिाव
1. सरपंच या उप-सरपंच जैसा भी मामला ह पंचायत के समक्ष वकसी भी
संकल्प या प्रस्ताि क पेि करिे या उस पर चचाष करिे से मिा कर
सकता है वजसे िह ग्राम पंचायत के कायष क्षेत्र से बाहर मािता है और
ऐसा करिे में िह अपिे कारण ं क वलक्तित रूप में दजष करेगा।
2. उपवियम (1) के तहत यवद प्रस्ताि ं या संकल्प ं क अस्वीकार िहीं
वकया जाता है त उि पर चचाष की जाएगी और बहुमत से पाररत या
अस्वीकार वकया जाएगा। ि र् ं की समािता के मामले में सरपंच या
उप-सरपंच जैसा भी मामला ह के पास विणाषयक ि र् ह गा।
3. जहां सरपंच या कायषकारी अवधकारी मािता है वक उपवियम (2) के
तहत पाररत क ई भी संकल्प या प्रस्ताि कािूिी रूप से पाररत िहीं
वकया गया है या विवियमि या इि वियम ं द्वारा प्रदत्त िक्तिय ं से बाहर
है, या यवद एस वकया जाय त मािि जीिि या स्वास्थ्य या सािषजविक
सुरक्षा जैसा भी मामला ह क ितरे में र्ालिे की संभाििा है िह ऐसे
संकल्प या प्रस्ताि क पंचायत विदेिक के पास भेजेगा।
4. उपवियम (3) के अधीि उसे विवदष्ट संकल्प या प्रस्ताि पर पंचायत
विदेिक द्वारा विचार वकया जाएगा और यवद उसकी राय में पंचायत
द्वारा इस प्रकार पाररत संकल्प या प्रस्ताि कािूिी रूप से पाररत िहीं
वकया गया है या िक्तिय ं से अवधक है।
ग्राम
पंचायत
के सामिे
संकल्प
या प्रस्ताि
विवियमि या इि वियम ं द्वारा प्रदत्त या यवद ऐसा वकया जाता है त मािि
जीिि या स्वास्थ्य या सािषजविक सुरक्षा क ितरे में र्ालिे की संभाििा
है िह सरपंच क ऐसे संकल्प या प्रस्ताि क हर्ािे का आदेि देगा।
21.
पूछे जाने वाले प्रश्न ं क प्रकृसत
विवियम के प्रािधाि ं के अधीि रहते हुए वकसी सदस्य द्वारा पूछे जािे िाले प्रश्
केिल ग्राम पंचायत क आिंवर्त विर्य ं से संबंवधत ह ंगे।
पूछे जािे
िाले प्रश् ं
की
प्रकृवत
206
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क्ष्व
ष्ट्र
22.
सकि प्रश्न क अस्व कार करना
सरपंच या उप-सरपंच जैसा भी मामला ह वकसी भी प्रश् क अस्वीकार कर
सकता है ज वियम 21 के प्रािधाि ं के अिुरूप िहीं है।
प्रश् क
अस्वीकार
करिा
23.
प्राक्तप्त पर प्रश्न ं का उपचार
प्रश् प्राप्त ह िे पर पंचायत सवचि उन्हें उिकी प्राक्तप्त की तारीि के क्रम में
क्रमबि रूप से िंबर देगा और उन्हें सरपंच के समक्ष रिेगा।
प्राक्तप्त पर
प्रश् ं का
उपचार
24.
िवाल ं के जवाब
सरपंच या उप-सरपंच जैसा भी मामला ह अिुमत प्रश् ं का उत्तर देंगे।
सिाल ं
के जिाब
25.
प्रश्न का सनष्कािन और वापि
1. प्रश् पूछिे िाला सदस्य बैठक में उत्तर पढे जािे से पहले वकसी भी
समय इसे िापस ले सकता है और ऐसे वकसी भी मामले में प्रश् क
बैठक के ररकॉर्ष से हर्ा वदया जाएगा।
2. यवद वकसी बैठक में कायषिाही में भाग लेते समय वकसी सदस्य द्वारा
की गई वकसी भी वर्प्पणी क पीठासीि अवधकारी द्वारा अस्वीकार कर
वदया जाता है त इसे बैठक के ररकॉर्ष से हर्ा वदया जाएगा।
प्रश् का
विष्कासि
और
िापसी
26.
प्रसतसनसध द्वारा प्रश्न
यवद वकसी प्रश् की उवचत सूचिा देिे िाले सदस्य िे बैठक ह िे से पहले इसे
िापस िहीं वलया है और बैठक में उपक्तस्थत िहीं है त सरपंच या उप-सरपंच
जैसा भी मामला ह उपक्तस्थत वकसी अन्य सदस्य द्वारा प्रश् पूछिे की अिुमवत
दे सकता है और उसी का उत्तर पढा जा सकता है।
प्रॉक्सी
द्वारा प्रश्
27.
िदस् ं द्वारा पालन सकए जाने वाले सनयम
जबवक ग्राम पंचायत की बैठक चल रही है एक सदस्य
सदस्य ं
द्वारा
पालि
वकए जािे
िाले
वियम
207
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY्ष्व्ट्र
I.
पंचायत के कायष के संबंध क छ ड़कर क ई पुस्तक समाचार पत्र या
पत्र िहीं पढेगा।
II.
वकसी भी सदस्य क अव्यिक्तस्थत अवभव्यक्ति या ि र या ब लते
समय वकसी अन्य अव्यिक्तस्थत तरीके से बावधत िहीं करेगा।
III.
सभा में प्रिेि करते समय या बाहर विकलते समय और अपिा
स्थाि ग्रहण करते या छ ड़ते समय सभापीठ क प्रणाम करेगा।
IV.
सभापीठ और ब लिे िाले सदस्य के बीच में से क ई िहीं गुजरेगा।
V.
जब पीठासीि अवधकारी संब वधत कर रहा ह त िह बैठक िहीं
छ ड़ेगा।
VI.
संब वधत हमेिा सभापीठ क करेंगे।
VII.
संब वधत करते समय अपिी सामान्य सीर् पर रहेंगे।
VIII.
जब िहीं ब लते हैं त िांवत बिाए रिेंगे।
IX.
कायषिाही में रुकािर् िहीं र्ालेंगे या बावधत िहीं करेंगे और भार्ण
वदए जािे के द राि वर्प्पणी करिे से बचेंगे।
द्वारा
सदस्य ं
28.
िदस् क ब लने का असधकार
जब क ई सदस्य ब लिे के वलए उठता है त उसका िाम पीठासीि अवधकारी
द्वारा पुकारा जाएगा। यवद एक समय में एक से अवधक सदस्य उठते हैं त
वजस सदस्य का िाम पुकारा जाता है िह ब लिे का हकदार ह गा।
माििीय
सदस्य
क
ब लिे
का
अवधकार
29.
िदस् ं क ब लते िमय उठना चासहए
सभा के समक्ष वकसी विर्य पर क ई वर्प्पणी करिे का इच्छुक सदस्य अपिे
स्थाि से िड़ा ह कर सभापीठ क संब वधत करेगा।
जबवक बीमारी या दुबषलता से विकलांग सदस्य क बैठकर ब लिे की अिुमवत
दी जा सकती है।
सदस्य ं
क
ब लते
समय
िड़े ह िा
चावहए
30.
प्रसिया जब प ठाि न असधकार उठता है
जब भी पीठासीि अवधकारी िड़ा ह ता है उसे चुपचाप सुिा जाएगा और क ई
भी सदस्य ज तब ब ल रहा है या ब लिे की पेिकि कर रहा है िह तुरंत बैठ
जाएगा।
प्रवक्रया
जब
पीठासीि
अवधकारी
उठता है
208
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31.
आदेश का पालन
पीठासीि अवधकारी व्यिस्था बिाए रिेगा और उसके पास अपिे विणषय क
लागू करिे के उद्देश्य से आिश्यक सभी िक्तियां ह ंगी।
आदेि का
पालि
32.
कागजात क कस्टड
I.
पंचायत सवचि के पास ग्राम पंचायत या उसकी वकसी भी सवमवत से
संबंवधत सभी ररकॉर्ष दस्तािेज और कागजात की अवभरक्षा ह गी
और सरपंच की अिुमवत के वबिा ऐसे वकसी भी ररकॉर्ष दस्तािेज या
कागज क लेिे की अिुमवत िहीं देगा।
II.
पंचायत द्वारा वकए गए सभी पत्राचार सरपंच या उप-सरपंच जैसा भी
मामला ह के अिुम दि प्राप्त करिे के बाद पंचायत सवचि के
हस्ताक्षर के अधीि ह िे चावहए। पंचायत में प्राप्त सभी पत्राचार जब
तक वक प्रिासक या प्रिासि के अधीि वकसी प्रावधकरण द्वारा
अन्यथा आदेि जारी िहीं वकए जाते हैं फाइल में प्रसंस्करण से पहले
सरपंच के पास अिल कि के वलए रिे जाएंगे और फाइल ं क
अवििायष रूप से सरपंच या उप सरपंच के समक्ष रिा जािा चावहए।
कागजात
की
कस्टर्ी
33.
अजनसबय ं का प्रवेश
ग्राम पंचायत की बैठक के द राि अजिवबय ं के प्रिेि क सरपंच द्वारा वदए
गए आदेि ं के अिुसार विवियवमत वकया जाएगा।
अजिवबय ं
का प्रिेि
34.
अजनसबय ं क वापि का आदेश देने क शक्ति
सरपंच जब भी उवचत समझे अजिवबय ं क सदि से िापस भेजिे का आदेि
दे सकता है।
अजिवबय ं
क िापस
जािे
का आदेि
देिे की
िक्ति
35.
ग्राम पंचायत के िरपंच के कतषव्य
विवियमि के प्रािधाि ं के प्रवत पूिाषग्रह के वबिा और जब तक उवचत कारण
से र का िहीं जाता है यह अध्यक्ष का कतषव्य ह गा।
क.
(i) वजला पंचायत की सभी बैठक ं क बुलािा और उिकी अध्यक्षता
करिा।
ग्राम
पंचायत के
सरपंच के
कतषव्य
209
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(ii) बैठक ं में कायष के बंर्िारे का मागषदिषि और विदेि देिा और
बैठक का व्यिक्तस्थत संचालि सुविवश्चत करिा।
ख. पंचायत के ररकॉर्ष तक पहुंच ह ।
ग. वजला पंचायत द्वारा बिाए गए प्रवतष्ठाि का पयषिेक्षण और प्रबंधि
करिा।
घ. पंचायत के वित्तीय और कायषकारी प्रिासि पर िजर रििा और उससे
संबंवधत सभी प्रश् ं क वजसमें उसे इसके आदेि ं की आिश्यकता
प्रतीत ह ती हैं पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करिा।
ङ. पंचायत या उसकी वकसी सवमवत के संकल्प या विणषय के कायाषन्वयि
क सुरवक्षत करिे के वलए मुख्य कायषकारी अवधकारी पर प्रिासविक
पयषिेक्षण करिा।
च. इि वियम ं या अलग-अलग वियम ं के तहत या प्रिासक के कायषकारी
आदेि ं द्वारा विवदष्ट फॉमष और रवजस्टर ं के रिरिाि की व्यिस्था
करिा और वजला पंचायत की ओर से सभी पत्राचार के वलए वजम्मेदार
ह िा।
छ. कायष की विवभन्न मद ं के विष्पादि की व्यिस्था करिा और वजला
पंचायत की संपवत्त के सार-संभाल और रिरिाि के वलए वजम्मेदार
ह िा।
ज. वजला पंचायत द्वारा लगाए गए कर ं दर ं और िुल्क ं के आकलि और
संग्रह की व्यिस्था करिा।
झ. वसविल मुकदमा दायर करिा और पंचायत की ओर से अवभय जि
िुरू करिा और
ञ. ऐसे अन्य कतषव्य ं का पालि करिा ज विवियमि और इि वियम ं द्वारा
या उसके अधीि उससे अपेवक्षत हैं या उसपर लगाए गए हैं।
36.
िरपंच क सवशेर् शक्तियाँ
वकसी भी आपात क्तस्थवत के मामले में और वर्प्टी कलेक्टर / ब्लॉक विकास
अवधकारी क सूवचत करिे के तहत सरपंच ग्राम पंचायत की पूिष स्वीकृवत प्राप्त
वकए वबिा वकसी भी प्रकार का कायष कायष कर सकता है वजसके साथ ग्राम
पंचायत संबंवधत है। बिते वक ऐसी कारषिाई पंचायत की अगली बैठक में
उसके समक्ष रिी जाएगी।
सरपंच
की
वििेर्
िक्तियां
210
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37.
शक्तिय ं का प्रत्याय जन
विवियम के उपबंध ं के प्रवत पूिाषग्रह के वबिा सरपंच अपिी क ई भी िक्ति
उप-सरपंच या पंचायत सवचि क ऐसी ितों के अधीि स ंप सकता है वजन्हें
िह अवधर वपत करिा उवचत समझे।
िक्तिय ं
क स ंपिा
38.
ग्राम स्वयंिेव बल
1. विवियमि की धारा 35 के अिुसार संगवठत ग्राम स्वयंसेिक बल के
सदस्य मािद कतषव्य ं का पालि करेंगे।
2. ग्राम पंचायत विवधय ं की उपलब्धता के मद्देिजर गणिेि, बैज,
मान्यता प्रमाण पत्र आवद प्रदाि करके सदस्य ं क एक विविष्ट पहचाि
दे सकती है।
ग्राम
स्वयंसेिक
बल
39.
ड्यूि िे अनुपक्तस्थत रहने क िूचना
क ई सरपंच या उप-सरपंच ज पंद्रह वदि ं से अवधक की अिवध के वलए
वकसी भी कारण से अपिे कतषव्य से अिुपक्तस्थत रहिे का इरादा रिता है
उसे वर्प्टी कलेक्टर या िंर् विकास अवधकारी जैसा भी मामला ह क वलक्तित
रूप में ऐसे इरादे के बारे में साथ ही वजस तारीि से िह अिुपक्तस्थत ह िा
चाहता है और वजस तारीि क उसके ड्यूर्ी संभालिे की संभाििा है के बारे
में सूवचत करिा ह गा।
ड्यूर्ी से
अिुपक्तस्थत
रहिे की
सूचिा
अध्याय 4
सजला पंचायत क बैठक
40.
सजला पंचायत क बैठक
1. वजला पंचायत की बैठकें आमत र पर उस द्वीप में आय वजत की
जाएंगी जहां वजला पंचायत का कायाषलय क्तस्थत है।
)
2. विवियम या इि वियम ं में अन्यथा उपबंवधत क छ ड़कर अध्यक्ष या
उपाध्यक्ष की अिुपक्तस्थवत में वजला पंचायत की बैठक बुलाएगा और
बैठक की तारीि समय और सर्ीक स्थाि तय करेगा।
वजला
पंचायत
की बैठकें
41.
सवशेर् बैठक
अध्यक्ष या उिकी अिुपक्तस्थवत में वजला पंचायत का उपाध्यक्ष कम से कम
एक वतहाई सदस्य ं द्वारा हस्ताक्षररत वलक्तित अिुर ध पर ऐसे अिुर ध की
प्राक्तप्त से पंद्रह वदि ं के भीतर पंचायत की एक वििेर् बैठक बुलाएगा।
बिते वक जहां अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बैठक बुलािे में विफल रहते हैं
वििेर्
बैठकें
इस धारा के तहत मुख्य कायषकारी अवधकारी तीस वदि ं की अिवध के भीतर
ऐसी बैठकें आय वजत करेगा।
211
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42.
असविाि प्रिाव का न सिि
1. लक्षद्वीप पंचायत विवियमि 2022 की धारा 73 के तहत अविश्वास
प्रस्ताि लािे के इरादे की वलक्तित सूचिा देिी आिश्यक ह गी। यह
प्रस्ताि पेि करिे के कारण ं क बताएगा और वजला पंचायत के एक
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से वदया जाएगा ज प्रस्ताि पेि करिे िाले
वििाषवचत सदस्य ं में से एक ह गा। परन्तु अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जैसा
भी मामला ह द्वारा पद ग्रहण करिे के छह महीिे से पहले ऐसा क ई
ि वर्स िहीं वदया जाएगा।
2. अविश्वास की सूचिा प्राप्त ह िे पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जैसा भी
मामला ह ऐसी सूचिा प्राप्त ह िे की तारीि से पंद्रह वदि ं के भीतर
वजला पंचायत की बैठक बुलाएगा।
3. धारा 73 के उपबंध ं के अधीि रहते हुए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जैसा
भी मामला ह उपवियम (1) के अधीि प्राप्त ि वर्स क पढकर
सुिाएंगे। इसके बाद िह प्रस्ताि क पेि करिे और उस पर चचाष
करिे की अिुमवत देंगे। बहस के समापि पर प्रस्ताि क मतदाि के
वलए रिा जाएगा।
4. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जैसा भी मामला ह मतदाि के पररणाम की
घ र्णा करेंगे। प्रस्ताि क केिल तभी पाररत वकया गया मािा जाएगा
जब इसे विवियमि की धारा 73 की उप-धारा (2) द्वारा आिश्यक
बहुमत से पाररत वकया गया ह ।
5. यवद प्रस्ताि पाररत वकया जाता है त अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जैसा भी
मामला ह प्रस्ताि पाररत ह िे की तारीि से पद पर िहीं रहेंगे ।
6. विवियम और इि वियम ं में विवहत वकसी बात के ह ते हुए भी अध्यक्ष
या उपाध्यक्ष ऐसी बैठक की अध्यक्षता िहीं करेंगे वजसमें उिके विरुि
अविश्वास प्रस्ताि पर चचाष की गई ह लेवकि उन्हें ऐसी बैठक ं की
कायषिाही में ब लिे या अन्यथा भाग लेिे का अवधकार ह गा।
7. बैठक की कायषिाही क ररकॉर्ष वकया जाएगा। प्रस्ताि की एक प्रवत
और मतदाि के पररणाम के साथ कायषिाही की एक प्रवत पंचायत
विदेिक क भेजी जाएगी।
अविश्वास
प्रस्ताि
की
सूचिा
43.
म सिंग के सलए क रम
वजला पंचायत की बैठक के वलए क रम वजला पंचायत के सदस्य ं की
कुल संख्या के एक वतहाई से कम िहीं ह गा
मीवर्ंग के
वलए क रम
212
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44.
बैठक ं क आवसधकता
वजला पंचायत की बैठक इस प्रकार से आय वजत की जाएगी वक
लगातार द सत्र ं के बीच की अिवध िब्बे वदि ं से अवधक ि ह ।
बैठक ं की
आिवधकता
45.
बैठक क असधिूसचत सकया जाएगा
1. वजला पंचायत की बैठक में भाग लेिे के वलए ि वर्स में बैठक
की तारीि समय और स्थाि बताया जाएगा।
2. उप वियम (1) के तहत बैठक की सूचिा प्रत्येक सदस्य क
बैठक से कम से कम बीस वदि पहले भेजी जाएगी और संबंवधत
द्वीप के वर्प्टी कलेक्टर या ब्लॉक विकास अवधकारी के माध्यम
से और इलेक्टरॉविक संचार के माध्यम से संदेि द्वारा भी सूवचत
वकया जाएगा। ि वर्स की एक प्रवत वजला पंचायत के अवधकार
क्षेत्र के भीतर विविष्ट स्थाि पर भी प्रदविषत की जाएगी।
बैठक क
अवधसूवचत
वकया
जाएगा
46.
िूचना में कायष क प्रकृसत भ बताई जाएग
वजला पंचायत की बैठक की सूचिा में अन्य बात ं के साथ-साथ बैठक
में वकए जािे िाले कायष की प्रकृवत का उिेि ह गा।
सूचिा कायष
की प्रकृवत
बताई जाए
47.
कायषिूच पत्र
1. वजला पंचायत की बैठक में विपर्ाए जािे िाले कायष की
कायषसूची, सत्र प्रारंभ ह िे की वतवथ से एक वदि पहले वजला
पंचायत के सदस्य ं क दी जाएगी।
2.
वजला पंचायत की बैठक की कायषसूची अध्यक्ष के अिुम दि
से मुख्य कायषपालक अवधकारी द्वारा तैयार की जाएगी।
कायषसूची
पत्र
213
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3.
बैठक की कायषसूची में विम्नवलक्तित िावमल ह ंगे।
क. वपछले सत्र की कायषिाही के मस दे क प्रत्येक बैठक की िुरुआत में
पढा जाएगा और पुवष्ट की जाएगी वफर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जैसा भी
मामला ह द्वारा हस्ताक्षर वकए जाएंगे।
ख. वपछली वतमाही की आय और व्यय के वििरण पर विचार करिा और
उसे अपिािा।
ग. पंचायत द्वारा वकए गए प्रत्येक कायष और गवतविवध के प्रगवत की
ररप र्ष।
घ. लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र से संबंवधत संसद विवियम ं के अवधवियम ं
वियम ं उपवियम ं आवद के तहत पंचायत क प्रदत्त िक्तिय ं के प्रितषि
के वििरण का प्रवतिेदि।
ङ. एकत्र वकए गए कर का वििरण कारण सवहत दी गई छूर् और कर
संग्रह के वलए विफलता ज वपछली वतमाही से संबंवधत है।
च. बजर्ीय प्रस्ताि अथाषत 31 माचष क समाप्त ह िे िाले वित्तीय िर्ष के
वलए संि वधत अिुमाि और 1 अप्रैल से िुरू ह िे िाले अगले वित्तीय
िर्ष के वलए बजर् अिुमाि वजन्हें 31 माचष से पहले रिा विचार और
अपिाया जाएगा।
छ. सिाल ं के जिाब यवद क ई ह ।
ज. प्रिासक से प्राप्त पंचायत गवतविवधय ं से संबंवधत पररपत्र ं और
आदेि ं की प्रवतयां ज अंग्रेजी मलयालम और महल में रिी जाएंगी।
झ. वपछले वित्तीय िर्ष के लेिाओं का लेिापरीवक्षत वििरण प्राप्त ह िे पर
उस पर विचार वकया जाएगा और प्राप्त ह ते ही उसे अपिाया जाएगा।
ञ. अन्य कायष यवद क ई ह ।
4.
क ई भी सदस्य ज कायषसूची में वकसी विर्य क िावमल करिा चाहता
है, िह बैठक के वदि से कम से कम पंद्रह वदि पहले मुख्य कायषकारी
अवधकारी क वलक्तित में ि वर्स द्वारा अपिे इरादे से सूवचत करेगा और
ऐसे ि वर्स में उस विर्य का सार ह गा वजसे िह िावमल करिा चाहता
है। अध्यक्ष विर्य की स्वीकायषता पर विणषय लेगा और वकसी भी विर्य
क वलक्तित में इसका कारण देते हुए अस्वीकार कर देगा वक
214
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY्ष्व्ट्र
यवद उिकी राय में यह वकसी विवियमि या उसके तहत बिाए गए
वियम ं के वकसी भी प्रािधाि का उिंघि करता है। परन्तु अध्यक्ष
यवद संतुष्ट ह वक ऐसा करिे के पयाषप्त कारण हैं त व्यक्तिगत मामले
में या सामान्य रूप से पंद्रह वदि ं की अिवध में भी छूर् दे सकता है।
व्याख्या: 'एजेंर्ा' िब् में प्रश् िावमल िहीं है।
5.
विम्नवलक्तित विर्य बैठक में प्रस्तुत वकए जाएंगे और उपक्तस्थत और
मतदाि करिे िाले सदस्य ं के साधारण बहुमत से पाररत वकए
जाएंगे-
क. पंचायत, केंद्र सरकार, प्रिासि या वकसी अन्य संगठि; से
सहायता की विवभन्न य जिाओं के तहत पंचायत द्वारा चुिे जािे िाले
लाभावथषय ं की सूची
ख. पंचायत द्वारा वकए जािे िाले सभी कायष गवतविवधयााँ और कायषक्रम
वजिमें सहायता अिुदाि या वकसी अन्य स्र त से वित्तीय सहायता
िावमल है और
ग. पााँच लाि रुपये से अवधक के सभी व्यय प्रस्ताि।
48.
कायष सकए जाने का िम
मुख्य कायषपालि अवधकारी वजला पंचायत द्वारा विचाराथष वलए जािे िाले कायष
की व्यिस्था ऐसे क्रम में करेगा ज अध्यक्ष विधाषररत करे और कायष के ऐसे
क्रम में तब तक पररितषि िहीं वकया जाएगा जब तक वक अध्यक्ष इस बात
से संतुष्ट ि ह जाए वक इस प्रकार के पररितषि के वलए पयाषप्त आधार है।
कायष का
क्रम
49.
ज कायष सूची में िावमल िहीं है। अध्यक्ष की अिुमवत के वबिा वकसी भी
बैठक में ऐसा क ई कायष िहीं वकया जाएगा।
50.
िवाल पूछने का िमय
जब तक अध्यक्ष अन्यथा विदेि ि दें बैठक के पहले वदि के बाद प्रत्येक
बैठक के पहले तीस वमिर् प्रश् पूछिे और उत्तर देिे के वलए उपलब्ध ह ंगे।
सिाल
पूछिे का
समय
51.
अल्प िूचना प्रश्न ं िसहत प्रश्न ं क िूचना
प्रश् की
सूचिा
जब तक अध्यक्ष अन्यथा विदेि ि दें प्रश् ं की सूचिा वजला पंचायत के सत्र
के प्रारंभ ह िे से कम से कम सात पूणष वदिस पहले मुख्य कायषकारी
अवधकारी क वलक्तित में दी जाएगी। परन्तु अध्यक्ष यवद संतुष्ट है वक ऐसा
करिे के वििेर् कारण हैं त वकसी ऐसे प्रश् की अिुमवत दे सकता है
वजसके वलए ऐसी सूचिा िहीं दी गई है या दी गई सूचिा सत्र िुरू ह िे से
सात वदि से कम समय पहले दी गई है।
अल्प
सूचिा प्रश्
215
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52.
प्रश्न ं क वर यता क िंख्या और िम
1. जब तक अध्यक्ष अन्यथा विदेि ि दें वजला पंचायत के एक सत्र में
उत्तर के वलए प्रश् ं की सूची में एक ही सदस्य के तीि से अवधक प्रश्
िहीं रिे जाएंगे।
2.
वजस क्रम में प्रश् रिे जािे हैं, िह सूचिा देिे िाले सदस्य द्वारा
इंवगत वकया जाएगा और यवद ऐसा क ई आदेि इंवगत िहीं
वकया जाता है त प्रश् क उस क्रम में प्रश् ं की सूची में रिा
जाएगा वजस समय में उिके ि वर्स प्राप्त ह ते हैं।
संख्या
और
आदेि
प्रश् के
संदभष में
53.
िवाल ं के सलक्तखत जवाब
(1)मुख्य कायषकारी अवधकारी ऐसे प्रश् ं में मांगी गई सभी जािकारी ज
पंचायत क आिंवर्त विर्य ं के भीतर हैं वलक्तित रूप में प्राप्त करेगा
और सदस्य ं क उपलब्ध कराएगा। परन्तु अध्यक्ष पूछे गए वकसी प्रश्
और उस पर वदए गए उत्तर पर चचाष की अिुमवत दे सकेगा यवद ऐसा
करिा उसके वलए समीचीि और आिश्यक प्रतीत ह ।
(2)वलक्तित प्रश् ं और पूरक प्रश् ं के उत्तर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा वदए
जाएंगे।
सिाल ं के
वलक्तित
उत्तर
54.
प्रश्न क स्व कायषता क शतष
(1) विवियम के उपबंध ं के अधीि रहते हुए, प्रश् पूछिे का अवधकार
विम्नवलक्तित ितों द्वारा अवभिावसत ह ता है।
i. यह वकसी भी िाम या कथि क िहीं लाएगा ज प्रश् क स्पष्ट बिािे
के वलए सख्ती से आिश्यक िहीं है।
ii. यवद इसमें क ई ििव्य िावमल है त बयाि की सर्ीकता के वलए
सदस्य िुद क वजम्मेदार मािेगा।
iii इसमें तकष, विष्कर्ष, विर्ंबिा, अवभव्यक्ति, लांछि, वििेर्णात्मक या
अपमािसूचक बयाि िावमल िहीं ह िा चावहए।
प्रश्
स्वीकायषता
की ितष
216
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iv
राय की अवभव्यक्ति या एक अमूतष कािूिी प्रश् या काल्पविक
प्रस्ताि के समाधाि के वलए िहीं पूछेगा।
v . यह वकसी भी व्यक्ति के चररत्र या आचरण क उसकी आवधकाररक
या सािषजविक क्षमता क छ ड़कर संदवभषत िहीं करेगा।
vi
यह वकसी ऐसे मामले से संबंवधत िहीं ह गा ज मुख्य रूप से
वजला पंचायत का विर्य िहीं है।
vii
यह एक सवमवत की कायषिाही के बारे में िहीं पूछेगा वजसे सवमवत
की ररप र्ष द्वारा वजला पंचायत के समक्ष िहीं रिा गया है।
viii यह व्यक्तिगत चररत्र का आर प िहीं लगाएगा या ऐसा संकेत
िहीं करेगा।
ix
यह वकसी प्रश् के उत्तर की सीमाओं के भीतर बताए जािे के
वलए बहुत बड़ी िीवत के प्रश् िहीं उठाएगा।
x यह पहले से ही उत्तर वदए गए या वजिके उत्तर से इिकार कर
वदया गया है उि प्रश् ं क िहीं द हराया जाएगा।
xi
यह तुच्छ मामल ं पर जािकारी िहीं मांगेगा।
xii
यह आमत र पर इवतहास के मामल ं पर जािकारी िहीं मांगेगा।
xiii यह सुलभ दस्तािेज ं या संदभष के सामान्य कायों में विधाषररत
जािकारी के वलए िहीं पूछेगा।
xiv यह उि विकाय ं या व्यक्तिय ं के वियंत्रण में मामल ं क िहीं
उठाएगा ज मुख्य रूप से पंचायत के वलए वजम्मेदार िहीं हैं।
xv
यह वकसी ऐसे मामले से संबंवधत िहीं ह गा वजससे एक सदस्य
आवधकाररक त र पर जुड़ा िहीं है।
(2) क ई प्रश् पचास िब् ं से अवधक िहीं ह िा चावहए।
(3) एक सदस्य एक विर्य पर एक से अवधक प्रश् िहीं पूछेगा।
55.
प्रश्न क स्व कायषता पर सनणषय
अध्यक्ष यह तय करेगा वक क्या क ई प्रश् या उसका क ई भाग
प्रश् की
स्वीकायषता
पर विणषय
स्वीकायष है और वकसी भी प्रश् या उसके एक भाग क अस्वीकार कर सकता
है जब उसकी राय में यह प्रश् पूछिे के अवधकार का दुरुपय ग है या वजला
पंचायत की प्रवक्रया क बावधत करिे या प्रवतकूल रूप से प्रभावित करिे के
वलए गणिा की गई है या विवियमि और इि वियम ं के प्रािधाि ं का उिंघि
है।
217
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
56.
प्रश्न वापि लेना
क ई सदस्य, उत्तर वदए जािे से पहले वकसी भी समय वदए गए ि वर्स द्वारा,
अपिा प्रश् िापस ले सकता है।
प्रश्
िापस
लेिा
57.
िसमसतय ं क सनयुक्ति
क अधीि गवठत सवमवतय ं में पंचायत में विवभन्न राजिीवतक दल ं के सदस्य ं का ्व
गा।
चुिाि एक सदस्य द्वारा एक व्यक्ति के िाम का सुझाि देकर और दूसरे सदस्य
कया जाएगा। यवद इस प्रकार सुझाए गए और अिुम दवित व्यक्तिय ं के िाम
आिश्यक सदस्य ं की संख्या से अवधक हैं त सदस्य ं की आिश्यक संख्या एकल ्य
म से आिुपावतक प्रवतविवधत्व प्रणाली के अिुसार सुझाए गए और अिुम वदत
।
महीिे से अवधक िहीं ह गा वजसके भीतर यह अपिी ररप र्ष प्रस्तुत करेगी।
1. अध्यक्ष सवमवत के सदस्य ं में से वकसी एक क सवमवत
का संय जक िावमत कर सकते हैं।
2. यवद संय जक वकसी भी कारण से कायष करिे में
असमथष है त अध्यक्ष उसके स्थाि पर वकसी अन्य
संय जक क िावमत कर सकता है।
3. यवद संय जक वकसी भी बैठक से अिुपक्तस्थत है, त
सवमवत उस बैठक के वलए संय जक के रूप में कायष
करिे के वलए वकसी अन्य सदस्य का चयि करेगी।
(5) सवमवत की बैठक: सवमवत की बैठकें ऐसी वतवथय ं और घंर् ं में आय वजत
की जाएंगी ज सवमवत का संय जक विधाषररत करे।
सवमवत
की
वियुक्ति
(6) विजी त र पर सवमवत की बैठकें
सवमवत की बैठकें विजी त र पर आय वजत की जाएंगी। सवमवत के सदस्य ं के
अलािा सभी व्यक्ति जब भी सवमवत विचार-विमिष कर रही ह िहााँ से हर्ा
वदए जाएंगे ।
(7) व्यक्तिय ं कागजात और अवभलेि ं क भेजिे की िक्ति
यवद वकसी सवमवत क सवमवत के कायष के संबंध में जांच या विचार के वलए
कुछ व्यक्तिय ं या कागजात या अवभलेि ं की उपक्तस्थवत की आिश्यकता
ह ती है ज वजला पंचायत के प्रत्यक्ष वियंत्रण में हैं त िह इस आिय के वलए
अध्यक्ष से अिुर ध करेगी।अध्यक्ष मुख्य कायषकारी अवधकारी। के माध्यम से
व्यक्ति की उपक्तस्थवत और कागजात उपलब्ध कराएगा।
(8) सवमवत की ररप र्ष
सवमवत की ररप र्ष पर उसके सदस्य ं के हस्ताक्षर ह ंगे और इसे इसके
संय जक द्वारा या उिकी अिुपक्तस्थवत में सवमवत के वकसी सदस्य द्वारा जैसा
वक संय जक द्वारा अवधकृत वकया गया है अध्यक्ष क प्रस्तुत वकया जाएगा।
सवमवत के वकसी भी सदस्य क अपिी राय व्यि करिे की स्वतंत्रता ह गी
ज बहुमत की राय के अिुरूप िहीं है।
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THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
(9) अध्यक्ष की विदेि देिे की िक्ति
1. अध्यक्ष समय-समय पर सवमवत के संय जक क ऐसे विदेि जारी कर
सकता है वजसे िह इसकी प्रवक्रया क विवियवमत करिे के वलए
आिश्यक समझे।
2. यवद प्रवक्रया या अन्यथा के बारे में वकसी मामले पर क ई संदेह
उत्पन्न ह ता है त संय जक उसे अध्यक्ष क भेज सकता है।
वजसका विणषय अंवतम ह गा।
(10). विस्तार
सवमवत के समक्ष लंवबत क ई भी कायष केिल वजला पंचायत के सत्रािसाि
के कारण समाप्त िहीं ह गा और ऐसे सत्रािसाि के बािजूद सवमवत कायष
करिा जारी रिेगी।
(11). सवमवत की समाक्तप्त और उसकी ररप र्ष
1. एक सवमवत ज अपिा काम पूरा करिे में असमथष है इसकी अिवध
समाप्त ह िे पर या वजला पंचायत भंग ह िे से पहले मुख्य कायषपालक
अवधकारी क ररप र्ष कर सकते हैं वक सवमवत अपिा कायष पूरा िहीं कर
पाई है।
2. क ई भी प्रारंवभक ररप र्ष ज्ञापि या ि र् ज सवमवत िे तैयार वकया
ह िई सवमवत क उपलब्ध कराया जाएगा।
219
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क्षद्व
ष्ट्र
58.
िदस् ं द्वारा पालन सकए जाने वाले सनयम
जबवक वजला पंचायत की बैठक ह रही है क ई सदस्य:
i.
पंचायत के कायष के संबंध के अलािा क ई पुस्तक, समाचार
पत्र या पत्र िहीं पढेगा।
ii.
वकसी भी सदस्य के ब लते समय अव्यिक्तस्थत अवभव्यक्ति या
ि र या वकसी अन्य अव्यिक्तस्थत तरीके से बावधत िहीं करेगा।
iii.
सभा में प्रिेि करते समय या बाहर विकलते समय और अपिा
स्थाि छ ड़ते समय सभापीठ क प्रणाम करेगा।
iv.
सभापीठ और ब लिे िाले सदस्य के बीच में से क ई िहीं
गुजरेगा।
v.
जब पीठासीि अवधकारी संब वधत कर रहा ह त िह बैठक िहीं
छ ड़ेगा।
vi.
हमेिा सभापीठ क संब वधत करेंगे।
vii.
संब वधत करते समय अपिी सामान्य सीर् पर रहेंगे।
viii.
जब िहीं ब लते हैं त िांवत बिाए रिेंगे।
ix.
कायषिाही में रुकािर् या बावधत िहीं करेंगे और भार्ण वदए
जािे के द राि वर्प्पणी करिे से बचेंगे।
सदस्य ं
द्वारा
वियम ं
का
पालि
वकया
जािा
चावहए
59.
िदस् क ब लने का असधकार
जब क ई सदस्य ब लिे के वलए उठता है त उसका िाम पीठासीि
अवधकारी द्वारा पुकारा जाएगा। यवद एक समय में एक से अवधक सदस्य
उठते हैं त वजस सदस्य का िाम पुकारा जाता है िह ब लिे का हकदार
ह गा।
माििीय
सदस्य
के
ब लिे
का
अवधकार
60.
ब लने के दौरान िदस् क खड़े ह ना चासहए
सभा के समक्ष वकसी विर्य पर क ई वर्प्पणी करिे का इच्छुक सदस्य
अपिे स्थाि से उठकर सभापीठ क संब वधत करेगा:
जबवक बीमारी या दुबषलता से विकलांग सदस्य क बैठते समय ब लिे की
अिुमवत दी जा सकती है।
सदस्य
ब लते
समय
उठिा
220
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
61.
प्रसिया जब प ठाि न असधकार खड़ा ह ता है
जब भी पीठासीि अवधकारी िड़ा ह ता है उसे चुपचाप सुिा जाएगा और
क ई भी सदस्य ज तब ब ल रहा है या ब लिे की पेिकि कर रहा है िह
तुरंत बैठ जाएगा।
प्रवक्रया
जब
पीठासीि
अवधकारी
उठता है
62.
आदेश का पालन
पीठासीि अवधकारी व्यिस्था बिाए रिेगा और उसके पास अपिे विणषय
क लागू करिे के उद्देश्य से आिश्यक सभी िक्तियां ह ंगी।
आदेि
क बिाए
रििा
63.
सिप्पसणय ं क हिाना और प्रश्न ं क वापि लेना
(1) क ई भी सदस्य बैठक में उत्तर पढे जािे से पहले वकसी भी समय
अपिा प्रश् िापस ले सकता है और ऐसी वकसी भी क्तस्थवत में प्रश् क
बैठक के अवभलेि ं से हर्ा वदया जाएगा।
(2) जहां वकसी बैठक में कायषिाही में भाग लेते समय वकसी सदस्य द्वारा
की गई वकसी भी वर्प्पणी क पीठासीि अवधकारी द्वारा अस्वीकार
कर वदया जाता है त इसे बैठक के ररकॉर्ष से हर्ा वदया जाएगा।
वर्प्पवणय ं
क
हर्ािा
और
प्रश् ं का
िापस
लेिा
64.
कायषवाह क ररप िष
1.
मुख्य कायषकारी अवधकारी क फामष-2 में मलयालम या महल
में तथा अंग्रेजी में बैठक की कायषिाही का संवक्षप्त अवभलेि
तैयार करिा ह गा जैसा वक वजला पंचायत द्वारा विणषय वलया जा
सकता है और यथािीघ्र इसकी प्रवतवलवप सभी संबंवधत ं क
उपलब्ध कराएगा। इस तरह से तैयार की गई कायषिाही क
अगली बैठक में रिा जाएगा और पुवष्ट की जाएगी।
2.
जहां अध्यक्ष या मुख्य कायषकारी अवधकारी यह मािता है वक
उपवियम (2) के तहत पाररत क ई संकल्प या प्रस्ताि कािूिी
रूप से पाररत िहीं वकया गया है या विवियमि या इि वियम ं द्वारा
प्रदत्त िक्तिय ं से बाहर है या यवद ऐसा वकया जाता है त मािि
जीिि या स्वास्थ्य या सािषजविक सुरक्षा क ितरे में र्ालिे की
संभाििा है जैसा भी मामला ह िह ऐसे संकल्प या प्रस्ताि क
पंचायत विदेिक क भेजेगा।
3.
उप-वियम (2) के अधीि उसे विवदष्ट संकल्प या प्रस्ताि पर
पंचायत विदेिक द्वारा विचार वकया जाएगा और यवद उसकी राय
में पंचायत द्वारा पाररत संकल्प या प्रस्ताि कािूिी रूप से पाररत
िहीं वकया गया है या विवियमि या इि वियम ं द्वारा प्रदत्त
िक्तिय ं से बाहर है या यवद ऐसा वकया जाता है त इससे मािि
जीिि या स्वास्थ्य या सािषजविक सुरक्षा क ितरा ह िे की
कायषिाही
की ररप र्ष
221
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संभाििा है, पंचायत सवचि के अिुम दि से पंचायत विदेिक,
अध्यक्ष क ऐसे संकल्प या प्रस्ताि क हर्ािे का आदेि देगा।
4.
पंचायत ं का प्रिासक या विदेिक पाररत वकए गए वकसी आदेि
या वलए गए विणषय की िैधता या औवचत्य के बारे में स्वयं क संतुष्ट
करिे के उद्देश्य से पंचायत की कायषिाही के ररकॉर्ष की मांग
और जांच कर सकता है और ऐसी रीवत से पाररत आदेि या
विणषय क स्थवगत संि वधत या रूपांतररत कर सकता है ज िह
उवचत समझे।
65.
कागजात क कस्टड
i.
मुख्य कायषपालि अवधकारी के पास वजला पंचायत या
उसकी वकसी भी सवमवत से संबंवधत सभी ररकॉर्ष,
दस्तािेज और कागजात की अवभरक्षा ह गी और
अध्यक्ष की अिुमवत के वबिा ऐसे वकसी भी ररकॉर्ष
दस्तािेज या कागज क ले जािे की अिुमवत िहीं देगा।
ii.
पंचायत द्वारा वकए गए सभी पत्राचार अध्यक्ष या
उपाध्यक्ष जैसा भी मामला ह के अिुम दि प्राप्त
करिे के बाद मुख्य कायषकारी अवधकारी के हस्ताक्षर
के अधीि ह िे चावहए पंचायत में प्राप्त सभी पत्राचार
जब तक वक प्रिासक या प्रिासि के अधीि वकसी
प्रावधकारी द्वारा अन्यथा आदेि जारी िहीं वकए जाते हैं
फाइल में प्रसंस्करण से पहले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष,
जैसा भी मामला ह के समक्ष अिल कि के वलए रिे
जाएंगे और फाइल ं क अवििायष रूप से अध्यक्ष या
उपाध्यक्ष के समक्ष रिा जािा चावहए।
कागजात
की
कस्टर्ी
66.
अजनसबय ं का प्रवेश
वजला पंचायत की बैठक के द राि अजिवबय ं के प्रिेि क अध्यक्ष
द्वारा वदए गए आदेि ं के अिुसार विवियवमत वकया जाएगा।
अजिवबय ं
का प्रिेि
67
अजनसबय ं क वापि का आदेश देने क शक्ति
अध्यक्ष, जब भी उवचत समझे, सदि से अजिवबय ं क िापस जािे
का आदेि दे सकता है।
िापसी का
आदेि देिे
की िक्ति
68.
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कतषव्य
विवियमि के प्रािधाि ं के प्रवत पूिाषग्रह के वबिा और जब तक
उवचत कारण से र का िहीं जाता है यह अध्यक्ष का कतषव्य ह गा।
क. (i)वजला पंचायत की सभी बैठक ं क आय वजत करिा
और उिकी अध्यक्षता करिा।
(ii)बैठक ं में कायष के लेि-देि का मागषदिषि करिा और
विदेि देिा और बैठक का व्यिक्तस्थत संचालि सुविवश्चत
करिा।
अध्यक्ष
और
उपाध्यक्ष
के कतषव्य
222
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ख. पंचायत के ररकॉर्ष तक पहुंच ह ।
ग. वजला पंचायत द्वारा बिाए गए प्रवतष्ठाि का पयषिेक्षण और
प्रबंधि करिा।
घ. पंचायत के वित्तीय और कायषकारी प्रिासि की विगरािी करें
और उससे संबंवधत सभी प्रश् पंचायत क प्रस्तुत करें ज
वजसमें उसे इसके आदेि ं की आिश्यकता प्रतीत ह ती है।
ङ. पंचायत या उसकी वकसी सवमवत के संकल्प या विणषय के
कायाषन्वयि क सुरवक्षत करिे के वलए मुख्य कायषकारी
अवधकारी पर प्रिासविक पयषिेक्षण करिा।
च. इि वियम ं या अलग-अलग वियम ं के तहत या प्रिासक
के कायषकारी आदेि ं द्वारा विवदष्ट फॉमष और रवजस्टर ं के
रिरिाि की व्यिस्था करिा और वजला पंचायत की ओर
से सभी पत्राचार के वलए वजम्मेदार ह िा।
छ. कायष की विवभन्न मद ं के विष्पादि की व्यिस्था करिा और
वजला पंचायत की संपवत्त के सार-संभाल और रिरिाि के
वलए वजम्मेदार ह िा।
ज. वजला पंचायत द्वारा लगाए गए कर ं दर ं और िुल्क ं के
आकलि और संग्रह की व्यिस्था करिा।
झ. वसविल मुकदमा दायर करिा और पंचायत की ओर से
अवभय जि िुरू करिा और
ञ. ऐसे अन्य कतषव्य ं का पालि करिा ज विवियम और इि
वियम ं द्वारा या उसके अधीि अपेवक्षत हैं या उस पर
अवधर वपत वकए गए हैं।
(2) उपाध्यक्ष विम्नवलक्तित कायष करेगा-
i
अध्यक्ष की िक्तिय ं का प्रय ग करेगा और उसके कतषव्य ं का
पालि करेगा जब िह अिुपक्तस्थत ह छुट्टी पर ह या कामकाज
से अक्षम ह या जब अध्यक्ष का पद िाली ह जाए और
ii
अध्यक्ष की अिुपक्तस्थवत में या जब अध्यक्ष का पद ररि ह जाता
है त वजला पंचायत की बैठक ं की अध्यक्षता करेगा
69
अध्यक्ष क सवशेर् शक्तियां
वकसी आपात क्तस्थवत में और विदेिक पंचायत क सूवचत करते हुए
अध्यक्ष वजला पंचायत की पूिष स्वीकृवत प्राप्त वकए वबिा वजला पंचायत
से संबंवधत वकसी भी कायष क कर सकता है।
बिते वक ऐसी कारषिाई वजला पंचायत की अगली बैठक में उसके समक्ष
रिी जाएगी।
अध्यक्ष की
वििेर्
िक्तियां
223
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70.
ड्यूि िे अनुपक्तस्थत रहने क िूचना
पंद्रह वदि ं से अवधक की अिवध के वलए वकसी भी कारण से अपिे कतषव्य
से अिुपक्तस्थत रहिे का इरादा रििे िाले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वजला
कलेक्टर क ऐसे इरादे के बारे में वलक्तित रूप में सूवचत करेंगे वजसमें
वजस तारीि से िह अिुपक्तस्थत ह िा चाहता है और वजस तारीि क
उसके अपिा कतषव्य संभालिे की संभाििा है अंवकत ह ।
ड्यूर्ी से
अिुपक्तस्थत
रहिे की
सूचिा
71.
शक्तिय ं का प्रत्याय जन
विवियम के उपबंध ं के प्रवत पूिाषग्रह के वबिा अध्यक्ष अपिी क ई भी
िक्ति उपाध्यक्ष या मुख्य कायषकारी अवधकारी क ऐसी ितों के अधीि
प्रत्याय वजत कर सकता है वजन्हें िह लागू करिा उवचत समझे।
िक्तिय ं
का
प्रत्याय जि
प्रिासक के िाम से आदेिािुसार
सवचि (पंचायत)
224
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कायष सनयम
फॉमष 1
(वियम 8 देिें)
ग्राम िभा क कायषवाह का स्वरूप
1. वदिांक
:
2. ग्राम सभा के सदस्य ं की कुल संख्या
:
3. बैठक में उपक्तस्थत सदस्य ं की कुल संख्या
:
4. संकल्प
:
क. िहीं
:
ख. प्रस्ताि वकसके द्वारा प्रस्तुत वकया गया
:
ग. संकल्प का मूल पाठ
:
5. बैठक में अन्य कायष यवद क ई वकए गए ह ं
:
ि र्: सरपंच या उप-सरपंच जैसा भी मामला ह और पंचायत
सवचि कायषिाही के अंत में हस्ताक्षर करेंगे।
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कायषवाह का स्वरूप
1.
वदिांक
:
2. उपक्तस्थत सदस्य ं के िाम और उिके हस्ताक्षर:
3.
संकल्प (क)िहीं
:
(ि )प्रस्ताि वकसके द्वारा प्रस्तुत वकया गया :
(ग)संकल्प का मूल पाठ
:
4.
अन्य कायष , यवद क ई ह :
:
ि र्: पंचायत सवचि और ग्राम पंचायत के सरपंच, या मुख्य कायषकारी अवधकारी और अध्यक्ष, जैसा भी मा
ह , कायषिाही के अंत में हस्ताक्षर करेंगे।
LGP. Kvt. K-2909/03-2024/75
कायष सनयम
फॉमष 2
(वियम 18 और 64 देिें)