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THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
VOL. LX No.9 FRIDAY, 10th MAY, 2024 / 20th VIASAKHA, 1946 (SAKA)
लक्षद्वीप हार्बर क्राफ्ट एंव मछली पकड़ने वाली नौका नियम, 1991
1. आवेदन और आरंभ का संक्षिप्त शीर्षक :- ( इन नियमों को लक्षद्वीप
बंदरगाह क्राफ्ट और मछली पकड़ने वाली नौका नियम, 1991 कहा जा
सकता है).
(क). वे तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में
छोटे बंदरगाहों पर लागू होंगे।
(ख). वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू
होंगे।
2. कुछ मामलों पर लागू न होने वाले नियम:- इन नियमों में शामिल कोई
भी बात किसी हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर लागू
नहीं होगी:
(क) द्वीप नौपरिवहन की किसी भी प्रणाली से किसी भी बंदरगाह
में आना;
(ख) केंद्र सरकार या लक्षद्वीप प्रशासन से संबंधित।
3. परिभाषाएं:- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "अधिनियम" का अर्थ भारत बंदरगाह अधिनियम, 1908 (1908 का
15) है;
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(ख) "प्रशासक" का अथब संवविान के अनुच्छेद 239 के तहत राष्रपनत द्वारा
ननयुक्त केंद्र शाससत प्रदेश लक्षद्वीप का प्रशासक है;
(ग) "प्रमाणपत्र" का अथब इस ननयम के तहत जारी या नवीनीकृत पंजीकरण
प्रमाण पत्र है;
(घ) "मछली पकड़ने की नाव" में मछली पकड़ने के सलए ववशेष रूप से
उपयोग ककए जाने वाले जहाजों का हर वववरण शासमल है, चाहे वे प्रणोदन
के यांत्रत्रक सािनों से सुसज्जजत हों या नहीं;
(ङ) "प्रपत्र" का अथब पहली अनुसूची में संलग्न एक प्रपत्र है।
(च) "हार्बर क्राफ्ट" का अथब है कोई भी जहाज, चाहे वह यंत्रचासलत हो या
नहीं, केवल यात्रत्रयों, जानवरों या कागो के पररवहन के सलए उपयोग ककया
जाता है और र्ंदरगाह में चलता है, चाहे वह ककराए पर हो या नहीं;
(छ) हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव के संर्ंि में "मासलक" का
अथब वह व्यज्क्त या उन व्यज्क्तयों से है ज्जनका जहाज है;
(ज) "र्ंदरगाह" का अथब तीसरी अनुसूची में ननर्दबष्ट ककसी भी र्ंदरगाह से
है;
(झ) ककसी र्ंदरगाह के संर्ंि में "पंजीकरण अधिकारी" का अथब उस र्ंदरगाह
का प्रभारी अधिकारी है;
(ञ) "अनुसूची" का अथब इन ननयमों से जुड़ी कोई भी अनुसूची है;
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(ट) ककसी मासलक के संर्ंि में "नौकर" में हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने
वाली नाव के मास्टर, र्टंडल, इंजन चालक या डॉक सहायक शासमल हैं;
(ठ) "सवेक्षक" (सवेयर) का अथब र्ंदरगाह पर ननयंत्रण रखने वाले हार्बर
क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव की पतवार, मशीनरी, उपकरण इत्यार्द
के ननरीक्षण के सलए केंद्र सरकार या प्रशासक द्वारा ननयुक्त व्यज्क्त है;
(ड) "र्टंडल", "मास्टर" में हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव का
प्रभारी कोई भी व्यज्क्त शासमल है।
4. पंजीकरण करने की बाध्यता:- (1) इन ननयमों के लागू होने के .... महीनों
के भीतर प्रत्येक हार्बर क्राफ्ट और ककसी भी मछली पकड़ने वाली नाव को
इन ननयमों के तहत पंजीकरण अधिकारी के साथ पंजीकृत ककया जाएगा।
(2) कोई भी व्यज्क्त, चाहे मासलक र्टंडल या नौकर के रूप में, ककसी भी
र्ंदरगाह पर या ककसी भी र्ंदरगाह की सीमा के भीतर ककसी भी जहाज या
जहाज से माल या यात्रत्रयों को ले जाने के सलए ककसी हार्बर क्राफ्ट का
उपयोग वैि प्रमाण पत्र के त्रर्ना या पंजीकरण अधिकारी द्वारा र्दए गए
पंजीकरण के त्रर्ना नहीं करेगा।
(3) कोई भी व्यज्क्त, मासलक या नौकर के रूप में, पंजीकरण अधिकारी द्वारा
र्दए गए पंजीकरण के वैि प्रमाण पत्र के त्रर्ना ककसी भी मछली पकड़ने
वाली नाव को समुद्र में नहीं भेजेगा।
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5. हाबषर क्राफ्ट और मछली पकड़ने वाली नौकाओं का पंजीकरण:- (1) ननयम
के तहत हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव के पंजीकरण के सलए
प्रत्येक आवेदन पंजीकरण अधिकारी के समक्ष प्रपत्र ए में ककया जाएगा।
(2) उप-ननयम (1) के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर, पंजीकरण
अधिकारी, दूसरी अनुसूची में ननर्दबष्ट शुल्क के भुगतान पर हार्बर क्राफ्ट या
मछली पकड़ने वाली नाव का सवेक्षण और माप करेगा, या सवेक्षण और
माप कराएगा। और, यह काम मासलक या ऐसे मासलक द्वारा ऐसे उद्देश्यों
के सलए ववधिवत अधिकृत ककसी व्यज्क्त की उपज्स्थनत में ककया जाएगा
और प्रपत्र र्ी में पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान ककया जाएगा। हालांकक, यह
काम इस र्ात से संतुष्ट होने पर ककया जाएगा कक हार्बर क्राफ्ट या मछली
पकड़ने वाली नाव समुद्र में चलने योग्य है और र्ंदरगाह पर सेवा के सलए
उपयुक्त है।
(3) उप-ननयम (2) में ननर्दबष्ट सवेक्षण और माप के प्रयोजन के सलए,
मासलक हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव को ऐसे स्थान पर लाएगा
जैसा कक पंजीकरण अधिकारी ननदेश दे सकता है।
6. पंजीकरण प्रमाणपत्र की अवधि:- (1) इन ननयमों के प्राविानों के अिीन,
इन ननयमों के तहत जारी ककया गया प्रमाण पत्र इसके जारी होने की तारीख
से एक वषब की अवधि के सलए होगा।
(2) इन ननयमों के तहत जारी प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सलए आवेदन
इसकी समाज्प्त की तारीख से 15 र्दनों के भीतर ककया जाएगा और इन
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ननयमों के प्राविान, प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के संर्ंि में लागू होंगे
जैसा कक वे प्रमाण पत्र जारी करने के संर्ंि में लागू होते हैं।
(3) यर्द प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सलए कोई आवेदन उप-ननयम (2)
में ननर्दबष्ट 15 र्दनों की अवधि की समाज्प्त के र्ाद ककया जाता है, तो
मासलक प्रमाण पत्र की समाज्प्त की तारीख और उसके नवीनीकरण के
सलए आवेदन की तारीख के र्ीच की अवधि के सलए हर महीने या उसके
भाग के सलए 10 रुपये की ववलंर् शुल्क का भुगतान करने के सलए
उत्तरदायी होगा।
7. मांगे जाने पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत ककया जाना चाहहए:- मछली पकड़ने
वाली नाव के प्रत्येक हार्बर क्राफ्ट के मासलक को पंजीकरण का प्रमाण
पत्र र्टंडल के कब्जे में रखना होगा, जो ववननयमन पंजीकरण अधिकारी
या इस संर्ंि में उनके द्वारा अधिकृत ककसी भी व्यज्क्त द्वारा ऐसा
करने के सलए कहे जाने पर इसे प्रस्तुत करेगा।
8. पंजीकरण के ललए आवेदन:- (1) यर्द मासलक नार्ासलग है तो
पंजीकरण प्रमाण पत्र नार्ासलग के असभभावक द्वारा प्राप्त ककया जा
सकता है।
(2) यर्द मासलक एक मर्हला है, जो रीनत-ररवाजों के अनुसार सावबजननक
रूप से र्दखाई नहीं देती है, तो उसकी ओर से उसके ववधिवत अधिकृत
एजेंट द्वारा पंजीकरण प्राप्त ककया जा सकता है।
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9. "रजजस्टर-बुक" - (1) पंजीकरण अधिकारी प्रपत्र 'सी' में एक रज्जस्टर
र्नाए रखेगा। मछली पकड़ने वाली नाव के हार्बर क्राफ्ट के मासलक या
र्टंडल या चालक दल के प्रत्येक पररवतबन को रज्जस्टर र्ुक में दजब ककया
जाएगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने या पंजीकरण को एक
र्ंदरगाह से दूसरे र्ंदरगाह में स्थानांतररत करने को र्ुक में दजब ककया
जाएगा। जहाज के मासलक का नाम र्ुक में दजब ककया जाएगा। जहाज के
मासलक को उधचत समय में ऐसे स्थानांतरण या रद्दीकरण के सलए
पंजीकरण अधिकाररयों को सलखखत रूप में सूधचत करना होगा और उस
र्ंदरगाह के पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से, जहां वह पंजीकरण करना
चाहता है, जारी करने वाले र्ंदरगाह पर पंजीकरण प्रमाण पत्र सरेंडर कर
देगा।
(2) कोई भी पंजीकृत हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव, ज्जसे
मासलक द्वारा धगरवी रखा गया है या अन्यथा उसके ननयंत्रण से र्ाहर
हो गई है, स्वासमत्व या ननयंत्रण में पररवतबन के 30 र्दनों के भीतर
र्ंदरगाह के पंजीकरण अधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र के त्रर्ना
नहीं चलाया जा सकेगा।
(3) जर् भी, ककसी पंजीकृत हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव के
र्टंडल या चालक दल को र्दलना हो, या ऐसे हार्बर क्राफ्ट या मछली
पकड़ने वाली नाव में कोई पररवतबन ककया जाना ताकक इसके सलए र्दए
गए पंजीकरण प्रमाणपत्र में शासमल ककसी भी वववरण को प्रभावी र्नाया
जा सके, इसकी सूचना उसके मासलक द्वारा पंजीकरण अधिकारी को दी
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जाएगी। ऐसी ररपोटब पर पंजीकरण अधिकारी इन ननयमों के ननयम 10
या ननयम 11 के अिीन, ननिाबररत शुल्क के भुगतान पर मासलक द्वारा
रखे गए पंजीकरण के मूल प्रमाण पत्र में संशोिन करेगा।
10. धचहनांकन (माककिंग):- इन ननयमों के तहत पंजीकृत हार्बर क्राफ्ट या
मछली पकड़ने वाली नाव का प्रत्येक मासलक अंग्रेजी अक्षर में जहाज के
अग्रभाग के दोनों तरफ पंजीकरण प्रमाण पत्र में उज्ल्लखखत संख्याओं को
25 वगब सममी से कम नहीं और चौड़ाई 40 सममी से कम नहीं काटेगा
या कटवाएगा। काटे जाने वाले नंर्र को गहरे रंग की पृष्ठभूसम पर हल्के
रंग से या इसके ववपरीत धचत्रत्रत ककया जाएगा।
11. ननरीिण प्रमाण पत्र:- (1) ननरीक्षण प्रमाण पत्र के सलए आवेदन
पररसशष्ट प्रपत्र ए में ननर्दबष्ट प्रारूप में नवीनीकरण और सवेक्षण के सलए
ननिाबररत शुल्क के साथ होगा।
(2) हार्बर क्राफ्ट का मासलक, ज्जसे उपरोक्त ननयम के तहत ननरीक्षण का
प्रमाण पत्र र्दया गया है, उसे उसकी प्राज्प्त की तारीख के 30 र्दनों के
भीतर नवीनीकरण के सलए पंजीकरण के प्रमाण पत्र के साथ पंजीकरण
अधिकारी को प्रमाण पत्र भेजना होगा।
(3) पंजीकरण अधिकारी रज्जस्री प्रमाण पत्र पर ननरीक्षण प्रमाण पत्र के
अनुसार वैिता की अवधि का पृष्ठांकन करेगा और रज्जस्री प्रमाण पत्र
मासलक को वापस कर देगा। पंजीकरण अधिकारी ननरीक्षण प्रमाण पत्र
अपने पास रखेगा।
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(4) ननरीक्षण प्रमाण पत्र उसकी तारीख से एक वषब की समाज्प्त के र्ाद
या उस अवधि की समाज्प्त के र्ाद लागू नहीं होगा ज्जसके सलए ननरीक्षण
प्रमाण पत्र में ववशेष रूप से उल्लेख ककया गया है। ननरीक्षण के वैि प्रमाण
पत्र के त्रर्ना ककसी भी हार्बर क्राफ्ट या मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली
नाव को नहीं चलाया जाना चार्हए।
(5) पंजीकरण का प्रमाण पत्र ककसी भी पंजीकरण अधिकारी या सवेक्षक
द्वारा ननलंत्रर्त या रद्द ककया जा सकता है यर्द उसके पास यह ववश्वास
करने का कारण है कक ननरीक्षण का प्रमाण पत्र गलत या गलत जानकारी
पर र्दया गया है या उस ननरीक्षण के र्ाद से पतवार या उपकरण को
कोई भौनतक क्षनत हुई है या पतवार इस्तेमाल के लायक नहीं रह गई है।
(6) यर्द ककसी जहाज का मासलक ननरीक्षण से असंतुष्ट है, तो वह नौवहन
महाननदेशक से ननरीक्षण करने की अपील कर सकता है और उसका
ननणबय अंनतम होगा।
(7) सभी हार्बर क्राफ्ट और मछली पकड़ने वाली नौकाओं के मासलक को
जहाज पर होने वाली ककसी भी भौनतक क्षनत, जहाज में र्ड़े र्दलाव और
पररविबन (कुछ जोड़ने) के र्ारे में घटना के 7 र्दनों के भीतर पंजीकरण
प्राधिकारी को सूधचत करना होगा और उसे वापस समुद्र में उतारने से
पहले एक नया ननरीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
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(8) सभी मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं को वावषबक ननरीक्षण
से छूट दी गई है। लेककन उन्हें हर साल अपना पंजीकरण नवीनीकृत
कराना होगा।
12. ननरीिण:- (1) सवेक्षण या ननयसमत ननरीक्षण के प्रयोजन के सलए
सवेक्षणकताब ककसी भी उधचत समय पर, ककसी भी र्ंदरगाह जहाज या
मछली पकड़ने वाली नाव पर जा सकता है और जहाज और उसके ककसी
भी र्हस्से का ननरीक्षण कर सकता है ज्जसमें पतवार, मशीनरी सभी
उपकरण और र्ोडब पर मौजूद वस्तुएं शासमल हैं। मासलक सवेक्षक को
ननयसमत ननरीक्षण के सलए सभी उधचत सुवविाएं और र्ंदरगाह सशल्प या
मछली पकड़ने वाली नाव या उसके ककसी र्हस्से और र्ोडब पर सभी
उपकरणों के संर्ंि में ऐसी सभी जानकारी प्रदान करेगा, र्शते कक वह
जहाज में अनावश्यक देरी न करे।
(2) प्रत्येक पंजीकृत हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव का मासलक
इसे कुशल र्नाने के सलए सवेक्षक के ननदेशानुसार ऐसी मरम्मत करेगा
और मासलक या अन्य व्यज्क्त ऐसे ककसी हार्बर क्राफ्ट या कफसशंग र्ोट
पास का उपयोग करेगा या इसके तर् तक उपयोग की अनुमनत देगा, जर्
तक कक ऐसा मरम्मत कायब ववधिवत ननष्पार्दत न हो जाए और सवेक्षक
ने इसके उपयोग की अनुमनत न दे दी हो। इस ननयम के प्रयोजन के
सलए, सवेक्षणकताब यह ननणबय लेगा कक कोई ववशेष कायब र्ड़ी मरम्मत के
रूप में होना चार्हए या नहीं और इस मामले में उसका ननणबय अंनतम
होगा।
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(3) जर् ननरीक्षण सवेक्षक के आधिकाररक मुख्यालय के अलावा ककसी
अन्य स्थान पर ककया जाना है तो सवेक्षकों की यात्रा के संर्ंि में ऐसे
अनतररक्त शुल्क का भुगतान हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नौकाओं
के मासलक या मासलकों द्वारा ककया जाएगा। यर्द एक से अधिक मासलक
हैं तो यह रासश क्राफ्ट के मासलकों के र्ीच समान रूप से ववभाज्जत की
जाएगी और राजस्व के ववभागीय प्रमुख के पास जमा की जाएगी। सवेक्षक
ननयमों के अनुसार टीए और डीए का दावा करने के सलए पात्र है।
13. नौसेना ननयंत्रण:- (1) प्रशासक समय-समय पर यह अपेक्षा कर
सकता है कक कोई भी हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव पर कोई
भी व्यज्क्त पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र के त्रर्ना समुद्र
में नहीं जाएगा।
(2) पहचान पत्र के सलए प्रत्येक आवेदन के साथ ननिाबररत शुल्क और
अमीन या पुसलस उप-ननरीक्षक, या ककसी राजपत्रत्रत अधिकारी द्वारा
सत्यावपत आवेदक के दो पासपोटब आकार के फोटो संलग्न करने होंगे
ताकक यह सात्रर्त हो सके कक आवेदक एक भारतीय नागररक है और
ककसी भी राष्रववरोिी गनतववधि में शासमल नहीं है।
14. सुरिा:- (1) इन ननयमों में से कुछ भी हार्बर क्राफ्ट, मछली पकड़ने
वाली नाव या उसके चालक दल के मासलक को 1972 के समुद्र में टकराव
को रोकने के अंतरराष्रीय ननयमों का पालन करने में ककसी भी उपेक्षा के
पररणाम से र्री नहीं करेगा।
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(2) कोई भी व्यज्क्त हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव पर माल
या धगट्टी इस तरह से नहीं लादेगा या लदवाएगा ज्जससे ऐसे माल को
नुकसान या क्षनत हो या जहाज की सुरक्षा के खतरे में पड़ने की आशंका
हो।
(3) कोई भी व्यज्क्त ऐसे हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव को
समुद्र में नहीं उतारेगा या संचासलत नहीं करेगा जो चलने योग्य नहीं है।
(4) कोई भी व्यज्क्त खरार् मौसम या र्ंदरगाह अधिकाररयों द्वारा घोवषत
ववशेष पररज्स्थनतयों में हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव को
काम पर नहीं लगाएगा या संचासलत नहीं करेगा।
(5) र्दन और रात के समय प्रचसलत मौसम की ज्स्थनत के र्ारे में र्ताने
के सलए र्ंदरगाह अधिकाररयों द्वारा ननम्नसलखखत ससग्नल लगाए जाएंगे।
अथब
र्दन रात
(क) तूफानी मौसम का एक क्षेत्र
है ज्जसमें तूफान र्न सकता है
(छोटे क्राफ्ट के सलए एहनतयात
र्रतने के संकेत)।
ख) एक तूफान उत्पन्न हो गया
है (सभी छोटे जहाज तत्काल
आश्रय लेने के सलए खड़े हैं)
ग) तूफान से र्ंदरगाह को खतरा है,
लेककन ऐसा नहीं लगता कक खतरा
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अभी भी इतना र्ड़ा है कक एहनतयात
के अत्यधिक उपायों को उधचत ठहराया
जा सके (छोटे जहाजों के सलए खतरनाक)।
घ) र्ंदरगाह नौसेना के जहाजों या पोस्ट ससग्नल
स्टेशन के सभी आदेशों का पालन करें
(6) प्रत्येक हार्बर क्राफ्ट और प्रत्येक मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नाव
ननम्नललखित वस्तुओं को लेकर जाएगी:
(i) र्ोडब पर मौजूद कम से कम एक नतहाई लोगों के सलए लाइफ
र्ॉयज जो न्यूनतम पाांच होने चार्हए। इसके अलावा, बोर्ड पर प्रत्येक व्यक्तत
के ललए एक एडल्ट लाइफ जैकेट।
(ii) आांतररक दहन (इंटरनल कम्र्स्टन) प्रकार की मशीनरी से
सक्जजत हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नौकाओां में कम से कम 9
लीटर क्षमता का एक पोटेर्ल फायर एक्सर्टंग्युशर होगा और वह तेल की
आग के ललए उपयुतत होगा और उसमें पयाडप्त रेत और स्कूप मौजूद होगा।
(iii) कम से कम 50 मीटर की चेन या 100 मीटर तार की रस्सी के
साथ कम से कम दो र्ो एंकर।
(iv) आपात क्स्थनत में रक्स्सयों आदद को काटने के ललए कम से कम
दो कुल्हाड़ी या बड़ा चाकू।
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(v) कम से कम 40 मीटर लांबाई की एक हीववांग लाइन।
(vi) एक रस्सा रस्सी (टोइंग रोप), क्जसकी लांबाई 40 मीटर से कम
न हो।
(vii) 12 घांटे के ललए तेल के दीपक (ऑयल लैम्प) और बाल्टी के
साथ तेल।
(viii) अनतररतत बल्बों के साथ लसगनल टॉचड।
(ix) 5 लीटर वनस्पनत या पशु तेल और एक कैनवास बैग।
(x) एक प्राथलमक चचककत्सा ककट।
(xi) जहाज पर सवार प्रत्येक व्यक्तत के ललए 2 लीटर पेयजल।
(xii) घांटी या हॉन्न।
(xiii) बोट हुक-1
(xiv) चप्पू (ओअसड)-2
(xv) रेर् हैंर् फ्लेयसड-2
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सेवा की प्रकृनत के आिार पर उपरोक्त ननयमों से ववचलन को सवेक्षक
द्वारा स्वीकृनत दी जा सकती है, यर्द मासलक अपनी संतुज्ष्ट के सलए
वस्तुओं की अनुपलब्िता सात्रर्त करता है।
15. दुर्षटना (कैजुअललटी)- जर् ककसी जहाज ने ककसी व्यज्क्त को गंभीर
चोट लगने पर ककसी दुघबटना को र्नाए रखा है या उससे कोई दुघबटना
हुई है या उसके पतवार या मशीनरी को भौनतक क्षनत हुई है, ज्जससे
उसकी समुद्री योग्यता या उसकी दक्षता प्रभाववत होती है, तो मासलक
द्वारा सलखखत रूप में तत्काल इसकी सूचना र्ंदरगाह सहायक को दी
जाएगी जो त्रर्ना ककसी देरी के र्ंदरगाह अधिकारी को सूधचत करेगा
और घटना से हुए नुकसान की जांच करने के सलए प्रशासन के स्थानीय
प्रमुख से संपकब करेगा और उधचत समय के भीतर र्ंदरगाह अधिकारी
को अपनी ररपोटब भेजेगा। ऐसी घटना से र्चने के सलए भववष्य में ककए
जाने वाले उपचारात्मक उपाय और घटना के सलए ज्जम्मेदार व्यज्क्तयों
को दी जाने वाली सजा का भी संकेत र्दया जाए।
16. खतरों की सूचना:- हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव के
मासलक या प्रभारी व्यज्क्त नौपररवहन के सलए सभी अज्ञात खतरों जैसे
कक पररत्यक्त (डडरेसलक्ट्सच यानी मलर्े), तटों के नष्ट होने आर्द के
र्ारे में ननकटतम पंजीकरण अधिकारी को ररपोटब करेंगे। यर्द संचालन
के दौरान और अन्य राष्रीयता के ककसी भी संर्दग्ि जहाज की
उपज्स्थनत पाई जाती है, तो त्रर्ना ककसी देरी के ऐसा ककया जाएगा।
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17. मैननंग यानी कमषचाररयों की उपलब्िता:- (1) प्रत्येक हार्बर क्राफ्ट
या मछली पकड़ने वाली नौकाओं का मासलक यह देखेगा कक ऐसे प्रत्येक
जलयान को कमबचारी दल और उपकरणों को पूणब रूप से प्रदान ककया
जाएगा जैसा कक सवेक्षक या पंजीकरण अधिकारी द्वारा ननिाबररत ककया
जाए।
(2) हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव पर रज्जस्रीकरण
प्रमाणपत्र में सुझाए गए कमबचारी दल की संख्या से अधिक या कम
कमचाबरी नहीं होंगे और वह हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने की नाव
के सलए रज्जस्रीकरण प्रमाणपत्र में प्रववष्ट संख्या या मात्रा से अधिक
यात्रत्रयों या माल को नहीं ले जाएगा।
(3) प्रचालन के दौरान प्रत्येक हार्बर क्राफ्ट या यंत्रीकृत मछली पकड़ने के
जलयान के साथ कम से कम एक मास्टर/र्टंडल होगा ज्जसके पास
इन ननयमों के अिीन जारी सक्षमता प्रमाणपत्र अथवा केंद्र सरकार या
प्रशासन द्वारा अनुमोर्दत समकक्ष या उच्चतर अहबता होगी।
(4) प्रत्येक यांत्रत्रक चासलत हार्बर क्राफ्ट या यंत्रीकृत मछली पकड़ने की
नौका पर कम से कम एक इंजन चालक होगा ज्जसके पास इन ननयमों
के अिीन जारी सक्षमता प्रमाण पत्र अथवा केंद्र सरकार द्वारा
अनुमोर्दत समतुल्य या उच्चतर प्रमाणपत्र होगा।
(5) प्रत्येक हार्बर क्राफ्ट और एक मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नाव
पर संचालन के दौरान, मास्टर या ड्राइवर के अलावा डेक कमबचारी
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जरूरी संख्या में होंगे, जो ननरीक्षण के प्रमाण पत्र में ननर्दबष्ट हो सकता
है।
(6) 18 वषब से कम आयु के व्यज्क्तयों को ककसी भी हार्बर क्राफ्ट या
मछली पकड़ने की नाव के र्ोडब पर डेक कमबचाररयों के रूप में ननयुक्त
नहीं ककया जाएगा।
18. योग्यता का प्रमाण पत्र :- र्टंडल के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र के
सलए प्रत्येक आवेदक की आयु 21 वषब से कम नहीं होगी और उसने
क्रमशः समुद्र में जाने वाले जहाज, मछली पकड़ने वाली नाव, हार्बर
क्राफ्ट में कम से कम 3 साल तक सेवा की होगी।
(2) इंजन चालक के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र के सलए प्रत्येक आवेदक
की आयु 21 वषब से कम नहीं होगी और उसने यांत्रत्रक रूप से चासलत
समुद्री जलयान में 3 वषब से जयादा सेवा की होगी।
(3) हार्बर क्राफ्ट में रोजगार के मामले में सक्षमता प्रमाण पत्र के सलए
आवेदन करने वाले व्यज्क्त र्ंदरगाह सहायकों के माध्यम से र्ंदरगाह
अधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जो इसे सेवाओं के सलए
जांच ककए जाने वाले उम्मीदवारों की उपयुक्तता के र्ारे में अपनी
ससफाररशों के साथ र्ंदरगाह अधिकारी को प्रेवषत करेंगे यर्द उनकी
सेवाओं की वास्तव में तुरंत या 12 महीने की अवधि के भीतर
आवश्यकता है।
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(4) वाखणज्जयक या ननजी स्वासमत्व वाले जहाजों में रोजगार के उद्देश्य
से योग्यता के प्रमाण पत्र के सलए आवेदन करने वाले व्यज्क्त संर्ंधित
मासलकों के माध्यम से र्ंदरगाह अधिकारी को संर्ोधित अपने आवेदन
र्ंदरगाह सहायक को सौंपेंगे, ज्जसके अधिकार क्षेत्र में वह र्ंदरगाह
आता है ज्जसमें क्राफ्ट चल रहा है और अधिकारी आवश्यक प्रमाण पत्र
के सलए जांच ककए जाने वाले उम्मीदवारों की उपयुक्तता के रूप में
अपनी ससफाररशों के साथ र्ंदरगाह अधिकारी को आवेदन प्रेवषत करेंगे।
(5) परीक्षा के सलए ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ र्ंदरगाह अधिकारी के
पक्ष में 10 रुपये की रासश के सलए एक क्रॉस पोस्टल ऑडबर होगा।
शुल्क की यह रासश वापस नहीं की जाएगी।
(6) आवेदक की जांच र्ंदरगाह अधिकारी द्वारा की जाएगी और यर्द
आवेदक आवेर्दत प्रमाण पत्रों के सलए योग्य पाया जाता है, तो उसे 20
रुपये के शुल्क के भुगतान पर प्रपत्र जी में प्रमाण पत्र र्दया जाएगा।
(7) मास्टर ऑफ सेरंग या इंजन चालक के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र
प्रदान करने के सलए परीक्षा के सलए पाठ्यक्रम अनुसूची III में र्ताए
गए ननयमों के अनुसार होगा।
(8) इन ननयमों के अंतगबत प्रदान ककए गए सेरांग और इंजन चालकों के
रूप में सक्षमता प्रमाण-पत्र अन्य समुद्री जलयानों के सलए मान्य नहीं
हैं।
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19. डुप्लीकेट प्रमाण पत्र:- (1) अनुसूची में उज्ल्लखखत शुल्क के भुगतान
पर मासलक से सलखखत अनुरोि पर पंजीकरण अधिकारी से पंजीकरण
प्रमाणपत्र और ननरीक्षण प्रमाणपत्र की डुप्लीकेट प्रनत प्राप्त की जाएगी।
(2) पंजीकरण अधिकारी प्रत्येक प्रनत पर "डुज्प्लकेट- परक्राम्य नहीं
(ननगोसशएर्ल नहीं)" या "डुज्प्लकेट - मूल खो गया" जैसा भी मामला
हो, दजब करेगा।
(3) जर् र्ंदरगाह अधिकारी की संतुज्ष्ट के सलए सात्रर्त हो गया है कक
मूल प्रमाण पत्र ववकृत, खो गया, नष्ट हो गया है या अवैि पाया गया
है, तो अनुसूची में ननिाबररत शुल्क के भुगतान पर प्राधिकरण से सक्षमता
का एक डुज्प्लकेट प्रमाण पत्र प्राप्त ककया जाएगा।
(4) प्रत्येक व्यज्क्त ज्जसे मूल प्रमण पत्र के खो जाने के र्ाद योग्यता का
डुज्प्लकेट प्रमाण पत्र जारी ककया गया है, यर्द वह र्ाद में खोए हुए को
पा लेता है, तो तुरंत र्ंदरगाह अधिकारी को मूल वापस कर देगा।
20. ननलंबन और रद्दीकरण:- (1) पंजीकरण अधिकारी ककसी ऐसे
व्यज्क्त के स्वासमत्व वाले ककसी हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने की
नौका के संर्ंि में रज्जस्री प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा, ज्जसे इन
ननयमों में से ककसी के उल्लंघन का दोषी ठहराया गया है या सीमाशुल्क
अधिननयम, 1962 (केंद्रीय अधिननयम) या उसके तहत जारी ककए गए
ननयमों या अधिसूचना के प्राविानों का पालन नहीं करने का दोषी
पाया गया है।
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(2) पंजीकरण (रज्जस्रेशन) अधिकारी ककसी र्टंडल और कमबचारी दल
को ननलज्म्र्त या र्खाबस्त कर सकेगा, यर्द ऐसे र्टंडल या उसके
कमबचारी दल के ककसी सदस्य को इन ननयमों के ऐसे ककसी उल्लंघन
का दोषी ठहराया गया है। इन ननयमों में ननर्हत ककसी भी र्ात को
ध्यान में न रखते हुए, र्ंदरगाह अधिकारी ककसी भी समय अपने
अिीनस्थ पंजीकरण अधिकारी को इन ननयमों द्वारा प्रदत्त सभी या
ककसी भी शज्क्त को ननलंत्रर्त कर सकता है और ऐसे ननलंर्न पर;
ननलंर्न आदेश रद्द होने तक र्ंदरगाह अधिकारी सभी या ककसी भी
शज्क्त का प्रयोग करेगा।
21. अपील:- (1) इनमें से ककसी ननयम से जुड़े ककसी भी मामले पर
पंजीकरण अधिकारी के ककसी भी ननणबय से अपील र्ंदरगाह अधिकारी
के सलए की जाएगी।
(2) इस तरह की अपील को 7 र्दनों के भीतर सलखखत रूप में प्राथसमकता
दी जाएगी, जर् र्ंदरगाह के पंजीकरण अधिकारी के ननणबय को संर्ंधित
पक्ष या पक्षों को सलखखत रूप में सूधचत ककया गया है और र्ंदरगाह
अधिकारी का ननणबय अंनतम होगा।
22. यातायात में बािा:- ककसी हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली
नौकाओं में सेवारत कोई भी व्यज्क्त या उसके चालक दल का कोई भी
सदस्य ऐसे हार्बर क्राफ्ट या जलयानों के लदान, ननवबहन या सेवा में
र्ािा नहीं डालेगा या रोक नहीं लगाएगा या र्ंदरगाह में काम करने
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वाले ककसी जहाज या र्ंदरगाह सीमा में जहाजों के यातायात में र्ािा
नहीं डालेगा।
(2) र्ंदरगाह की सीमा में पररवहन करने वाले हार्बर क्राफ्ट का प्रभारी
कोई भी व्यज्क्त ऐसे हार्बर क्राफ्ट को ककसी भी मूररंग र्ोया के पास
तेजी से ले जाने का प्रयास नहीं करेगा या ऐसे जहाज के लंगर डालने
या र्ोया पर र्ांिने से पहले ककसी लंगरगाह के पास आने वाले जहाज
के ककनारे ले जाने का प्रयास नहीं करेगा।
(3) हार्बर क्राफ्ट को संचासलत करने वाला कोई भी व्यज्क्त ऐसी मछली
पकड़ने वाली नाव को उसकी पहुंच के 10 मीटर के भीतर रहने की
अनुमनत नहीं देगा, जो हार्बर क्राफ्ट और तट के र्ीच चल रहा है।
(4) मछली पकड़ने वाली ककसी भी नाव को र्ंदरगाह की सीमाओं के
भीतर ककसी जहाज या र्ंदरगाह जहाज के साथ जाने की अनुमनत नहीं
दी जाएगी।
23. चलाने से इनकार करना :- यर्द ननयसमत रूप से भाड़े पर चलने
वाले हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नौकाओं के प्रभारी व्यज्क्त
का मासलक ऐसे हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नौकाओं को
ककराए पर चलाने की अनुमनत देने से इनकार करता है, ज्जन्हें पंजीकरण
अधिकारी द्वारा अपेक्षक्षत है, तो ननयम 21 के तहत की गई अपील के
अिीन ऐसे हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव की रज्जस्री का
प्रमाण पत्र पंजीकरण अधिकारी द्वारा रद्द ककया जा सकता है।
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24. यात्री:- ककसी हार्बर क्राफ्ट का प्रभारी कोई भी व्यज्क्त ककसी भी
यात्री को इसमें ले जाने की अनुमनत नहीं देगा जर् तक कक हार्बर
क्राफ्ट को प्रत्येक यात्री के र्ैठने की जगह के साथ कफट नहीं ककया
जाता है और िूप और मौसम से सुरक्षा के सलए आवश्यक उपयुक्त
शासमयाना और मौसम के कपड़े प्रदान ककए जाते हैं और ऐसी
आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करते हैं जो यात्रत्रयों को ले जाने
वाले हार्बर क्राफ्ट के संर्ंि में पंजीकरण अधिकारी द्वारा लागू ककए
जा सकते हैं।
25. ककनारे पर उतरना (लैंडडंग)- सभी यात्रत्रयों और सामानों को र्ंदरगाह
की सीमा के भीतर ऐसे स्थानों पर उतारा या सशप ककया जाएगा जैसा
कक पंजीकरण अधिकारी तय कर सकता है और कोई भी व्यज्क्त
यात्रत्रयों या सामानों को ऐसी सीमाओं के र्ाहर सशप या लैंड नहीं करेगा
जर् तक कक र्ंदरगाह अधिकाररयों की मंजूरी पहले प्राप्त नहीं की गई
हो।
26. मजदूर:- पंजीकृत हार्बर क्राफ्ट मजदूर (यात्री न होने के कारण) या
कागो और मजदूर दोनों को ले जा सकता है र्शते कक कागो और
मजदूरों का कुल वजन हार्बर क्राफ्ट के सलए स्वीकृत अधिकतम भार
से अधिक न हो और यह कक उसके जीवन रक्षक उपकरणों के अलावा
1:4 के अनुपात में कभी भी पयाबप्त लाइफ ब्वाय से कम नहीं होगा।
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27. जानवर:- यात्रत्रयों और जानवरों के अलावा अन्य कागो को एक ही
समय में केवल यांत्रत्रक रूप से चासलत हार्बर क्राफ्ट में ले जाया जा
सकता है।
(2) जहां ककसी हार्बर क्राफ्ट में पशुओं को ले जाया जाता है, वहां कोई
अन्य माल या यात्री उसमें नहीं ले जाया जाएगा।
(3) ककसी हार्बर क्राफ्ट का प्रभारी कोई भी व्यज्क्त ककसी भी जानवर को
उसमें लादने की अनुमनत नहीं देगा, जर् तक कक हार्बर क्राफ्ट में
समतल फशब र्नाने के सलए उधचत धगट्टी या भूसा उपलब्ि न कराया
गया हो और जर् तक कक हार्बर क्राफ्ट के संर्ंि में पंजीकरण अधिकारी
द्वारा लगाई गई ऐसी अन्य शतों या आवश्यकताओं को लागू नहीं
ककया गया हो।
28. ककराया दर:- (1) ककराए के सलए पंजीकृत ककसी हार्बर क्राफ्ट का
कोई स्वामी और ऐसे हार्बर क्राफ्ट के ककसी स्वामी द्वारा ककसी कागो
या यात्रत्रयों या ककराए के सलए मजदूरों को ले जाने के सलए प्रनतननयुक्त
कोई भी व्यज्क्त ऐसे ककसी कागो, मजदूर के यात्रत्रयों के वहन के सलए
सरकार द्वारा ननिाबररत दरों से अधिक ककराए की दर की मांग नहीं
करेगा।
(2) कोई भी मासलक या प्रभारी व्यज्क्त या ककसी हार्बर क्राफ्ट के कमबचारी
दल के सदस्य जहाज और ककनारे के र्ीच या एक स्थान से दूसरे
स्थान पर अपनी यात्रा के दौरान यात्रत्रयों से ककसी पररतोषण/ सुख या
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उपहार की मांग या स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह र्ंदरगाह सीमा के
भीतर हो या र्ाहर हो।
29. व्यवस्थाएं:- व्यापारी या माल के अन्य मासलक और सशवपंग और
लैंडडंग एजेंट और ठेकेदार सशवपंग और लैंडडंग के सलए और यात्रत्रयों के
सलए आवश्यक हार्बर क्राफ्ट के सलए पंजीकृत हार्बर क्राफ्ट के मासलक
के साथ अपनी व्यवस्था करेंगे।
30. मछली पकड़ने का समय:- (1) धगल मछली पकड़ने के सलए
मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नाव को प्रातः 7 र्जे के र्ाद ही
र्ंदरगाह से ननकलना चार्हए और प्रातः 4 र्जे से पहले र्ंदरगाह में
प्रवेश करना चार्हए।
(2) राउल मछली पकड़ने के उद्देश्य से मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली
नौकाओं को सुर्ह 4 र्जे के र्ाद ही र्ंदरगाह छोड़ना चार्हए और रात
8 र्जे र्ंदरगाह में प्रवेश करना चार्हए।
(3) मछली पकड़ने में लगी मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं को
गैर-मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौका को र्ाधित नहीं करना
चार्हए।
31. बंदरगाह से मत्सस्य पालन:- (1) घाट (वपयर), स्टेज, व्हाफब, जेट्टी या
ऐसे घाट के र्ैक वॉटर के ककसी भी र्हस्से से हुक या कैटामरैन या
डोंगी द्वारा मछली पकड़ने के सलए प्रपत्र संख्या एफ में एक वषब या
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उसके भाग के सलए 20 रुपये के लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर परसमट
प्राप्त ककया जाएगा।
(2) जहां भी उपरोक्त उप-ननयम के प्राविानों का उल्लंघन होगा, एक
र्ार में 20 रुपये से अधिक का जुमाबना नहीं देना होगा और इस प्रकार
एकत्र की गई पूरी रकम ववभाग के प्रमुख द्वारा प्राप्त ककया जाएगा।
मछली पकड़ने के सलए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं भी पंजीकरण
अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत घाट पयबवेक्षक के पद से नीचे के
अधिकारी द्वारा जब्त की जा सकती हैं।
(3) पंजीकरण अधिकारी र्ंदरगाह संस्थापनों, व्यज्क्तयों की सुरक्षा और
लदान और उतराई संचालनों के सलए इन ननयमों के अिीन जारी
अनुज्ञज्प्त या परसमट को अस्थायी रूप से ननलंत्रर्त कर सकेगा।
32. आउट बोडष इंजन:- र्ंदरगाह सीमा के भीतर चलने वाले आउट र्ोडब
इंजन वाले प्रत्येक जहाज को मास्टर/र्टंडल का योग्यता प्रमाण पत्र
रखने वाले व्यज्क्त द्वारा संचासलत ककया जाएगा और उसे संर्ंधित
र्ंदरगाह सहायक से ववशेष अनुमनत लेनी होगी।
33. कागो को नुकसान:- यर्द हार्बर क्राफ्ट के मासलक या नौकर की
लापरवाही या ककसी भी गलत कृत्य से कागो क्षनतग्रस्त या र्ंद हो जाता
है, तो जहाज के मासलक को ज्जम्मेदार ठहराया जाएगा और इसी तरह
पारगमन के दौरान कागो की चोरी की ककसी भी लूट के सलए भी वही
ज्जम्मेदार होगा।
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34. िेत्राधिकार:- इन ननयमों को लागू करने के सलए, र्ंदरगाह अधिकारी
या उसके द्वारा अधिकृत व्यज्क्त संलग्न अनुसूची में र्दए गए क्षेत्र पर
शज्क्तयों का प्रयोग करेगा।
35. खोज और बचाव:- (1) हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव
का प्रभारी व्यज्क्त तर् तक ऐसा करता रहेगा, जर् तक वह अपने
जहाज, चालक दल और यात्रत्रयों के सलए गंभीर खतरे के त्रर्ना ऐसा
कर सकता है। वह हर उस व्यज्क्त को सहायता प्रदान करेगा, जो समुद्र
में खो जाने के खतरे में पाया जाता है। यर्द वह ऐसा करने में ववफल
रहता है, तो वह दुष्कमब का दोषी है।
(2) र्ंदरगाह की ज्स्थनत को ध्यान में रखते हुए जीवन और संपवत्त को
आसन्न खतरे से र्चाने के सलए सभी, उधचत सुवविाओं की व्यवस्था
करेगा। लेककन संपवत्त को संकट से र्चाने को र्चाव माना जाना चार्हए
और तदनुसार ननपटाया जाना चार्हए। इस तरह के सफल र्चाव कायब
के सलए उन सरकारी कमबचाररयों को नकद पुरस्कार र्दया जाएगा जो
र्चाव कायब में सीिे तौर पर अपने मूल वेतन के सलए @ 2% शासमल
है। तौसलया और अन्य खचों के अलावा, इस रासश का भुगतान हार्बर
क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव के मासलक द्वारा ककया जाएगा,
जैसा भी मामला हो। इस प्रकार एकत्र की गई पूरी िनरासश राजस्व
ववभाग के प्रमुख के पास जमा की जाएगी और र्ंदरगाह अधिकारी इसे
ववतररत करने के सलए जरूरी व्यवस्था करेगा।
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(3) जब कोई स्वामी या कोई अन्य क्जम्मेदार व्यक्तत ककसी हार्बर क्राफ्ट या
मछली पकड़ने की नाव को लापता समझता है, तो एक तारीि का उल्लेि
करते हुए पांजीकरण अचिकारी को एक ररपोटड की जानी चादहए, जो नौसेना
कोचीन के बांदरगाह अचिकारी और समुद्री ननयांत्रण कक्ष को सूचचत करेगा।
जहाज के बारे में ननम्नललखित जानकारी प्रस्तुत की जानी चादहए।
1. र्ंदरगाह का नाम, 2. जहाज का नाम और सांख्या, 3. जहाज का वववरण,
4. अांनतम ज्ञात क्स्थनत, 5. अांनतम तारीख जर् उसे देखा गया था, 6.
सांभाववत मछली पकड़ने का क्षेत्र या पररचालन क्षेत्र, 7. बोर्ड पर चालक दल
का वववरण।
36. वववाद:- (1) सशपसब या यात्रत्रयों और हार्बर क्राफ्ट या र्टंडल या क्रू
के मासलक या मासलकों के र्ीच हार्बर क्राफ्ट की सेवा से संर्ंधित सभी
वववादों का ननणबय पंजीकरण अधिकारी द्वारा ककया जाएगा, ज्जसके
पास ककसी भी र्टंडल या क्रू को ककसी भी ननयम के उल्लंघन के सलए
या इन ननयमों के ननयम 21 में र्दए गए अपील के अधिकार के अिीन
रहते हुए एक महीने की अवधि के सलए कायब करने से ननलंत्रर्त करने
की शज्क्त होगी।
(2) हार्बर क्राफ्ट मासलकों और चालक दल के र्ीच सभी वववादों को
संर्ंधित र्ंदरगाह अधिकाररयों द्वारा संर्ंधित र्ंदरगाह की सहायता से
सुलझाया जा सकता है।
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37. रोक लगाना या नजरबंदी (डडटेंशन):- पंजीकरण अधिकारी ककसी भी
हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव को रोक सकता है जो इन
ननयमों का पालन नहीं कर रहा है।
(2) नजरर्ंदी अवधि के दौरान सरकारी अधिकारी हार्बर क्राफ्ट या मछली
पकड़ने की नाव या उसके माल की सुरक्षा की कोई ज्जम्मेदारी नहीं
लेगी।
(3) नजरर्ंदी अवधि के दौरान सरकार द्वारा यथोधचत रूप से ककए गए
ककसी भी खचब का भुगतान क्राफ्ट की ररहाई से पहले मासलक द्वारा
ककया जाएगा।
38. बकाया रालश की वसूली:- इनमें से ककसी भी ननयम के तहत सरकार
को देय रासश वसूली योग्य होगी जैसे कक राजस्व का र्काया हो।
39. अलभयोजन और दंड:- (1) इन ननयमों के अिीन असभयोजन
पंजीकरण अधिकारी या र्ंदरगाह अधिकारी द्वारा प्रनतननयुक्त ककसी
व्यज्क्त द्वारा ककया जा सकेगा।
(2) हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव का मासलक या मास्टर
जो इन ननयमों का उल्लंघन करता है, उस पर 100 रुपये तक का
जुमाबना लग सकता है।
हस्ताक्षर
प्रशासक
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पहली अनुसूची
प्रपत्र -ए
आवेदन का प्रपत्र
(देखिए ननयम 5)
हार्बर क्राफ्ट या मछली पकड़ने की नाव के पांजीकरण के ललए
माललक का नाम
:
स्थायी पता
:
अस्थायी पता
:
जहाज का नाम एवं सांख्या
:
सेवा की इक्छछत प्रकृनत और या क़िस्म :
र्नाने वाले का पता
:
जब बनाया गया
:
स्टील/लकड़ी/कम्पोज्जटआदद
:
र्ेक की सांख्या और प्रकार
:
आयाम
(डाइमेंसशयन)……………अचिकतम, लांबाई .......अचिकतम, चौड़ाई............... अचिकतम,
गहराई............. ट्ववन/लसांगल इांजन। बनाना गया एवं प्रकार…………… क्र. सं. …………… एचपी
……………स्वालमत्व का प्रमाण ……………प्रस्तुत आय का स्रोत।
बांिक और र्ीमे का वववरण……………
इस आवेदन में ददए गए वववरण सत्य हैं और मैं लक्षद्वीप हाबडर क्राफ्ट एांर् मछली पकड़ने की नौका
ननयम 1988 के सभी प्राविानों को पूरी तरह से समझता हूां और उतत ननयमों का पालन करने के ललए सहमत हूां।
ददनाांक:
हस्ताक्षर
स्थान:
नाम और पता
आचिकाररक उपयोग के ललए
आवेदन प्राप्त होने की नतचथ ........................
पांजीकरण शुल्क (रसीद/चालान सांख्या) ददनाांककत.............
ननरीक्षण की तारीि का प्रमाण और जारी करने का स्थान...............
सवेक्षक की वैिता और दटप्पखणयाां...............................
पांजीकरण की नतचथ......................
आचिकाररक सांख्या................................
पांजीकरण अचिकारी
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लक्षद्वीप हार्बर क्राफ्ट और मछली पकड़ने वाली
नौका ननयमों के अनुसार पंजीकृत 10 जहाजों को
ननरीक्षण प्रमाणपत्र जारी ककया गया
भाग- ए
जहाज
का
नाम
पंजीकरण
संख्या
ज्जस
र्ंदरगाह के
सलए
पंजीकरण है
आयाम
टन
भार
ननमाबण का
वषब
और
स्थान
क्षमता
सेवा
की
प्रकृनत
क्रू
एल. जीआरटी
र्ी. एनआरटी
डी. डीडब्ल्यूटी अन्य
भाग-र्ी
इंजन
का
सेट
प्रकार
एवं
धचह्न
क्र.
संख्या
एचपी
कर्
और
कहां मरम्मत
हुई
पतवार
की
ज्स्थनत
रोजगार की सीमाएं
भाग- सी
एल. ए. ए. एफ. एफ. ए. लाइट शेड एवं ससगनल अन्य सामान
लाइफ र्ॉयज एक्सर्टंगुशर साइड लाइट टॉचब र्ल्र्
लाइफ जैकेट फायर र्केट कम्र्ाइंड लैनटेनब घंटी/ हॉनब
र्ॉयज अपरॉटस सेंड एंड स्कूर् स्टेनब लाइट प्राथसमक धचककत्सा ककट
एक्स नाइफ
लाइफ राफ्ट मास्ट लाइट रेड हैंड फ्लेयर
एंकर लाइट र्ोट हुक
टो कफसशंग चप्पू (ओसब)
लाइट शेड्स
भाग-डी
मासलक, मास्टर, इंजन ड्राइवर और चालक दल (क्रू) के सदस्यों का नाम और पता
मासलक मास्टर चालक क्रू सदस्य
र्टप्पखणयां और सुझाव ………………………….
स्थान:
सवेक्षक के हस्ताक्षर
तारीख :
नाम :
पता:
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प्रपत्र र्ी
पंजीकरण का प्रमाण पत्र
ननयम 5(2) देखखए
(लक्षद्वीप हार्बर क्राफ्ट और मछली पकड़ने की नौका ननयमों के प्राविान के तहत जारी ककया गया)
भाग ए
जहाज
का
नाम
और
ववसशष्ट
संख्या
ज्जस
र्ंदरगाह के
सलए
पंजीकरण है
और तारीख
टन भार
कर्
और
कहां र्नाया
गया
सेवा
का
प्रकृनत
मॉटबगेज
यर्द कोई है
मासलक का
नाम
एवं
पता
जीआरटी……….
एनआरटी……….
डीडब्ल्यूटी……….
भाग र्ी
स्टील का आयाम डेक का प्रकार क्षमता इंजन अगर कोई है वववरण
के र्ारे में
मास्टर और चालक
मास्टर और चालक
मास्टर इंजन चालक
लंर्ाई कागो स्क्रू
चौड़ाई यात्री ननसमबत
गहराई क्रू प्रकार
क्र. सं.
एचपी
भाग- सी
एस. एस. ए. एफ. एफ. ए. लाइट, शेड एवं ससगनल
लाइफ र्ॉय फायर एज्क्स्टंगुशर साइड लाइट /कम्र्ाइंड लैन्टेनब
लाइफ जैकेट फायर र्केट मस्ट हेड लाइट
लाइफ राफ्ट सैंड और स्कूप स्टेनब लाइट
र्ॉयट हैशेट/नाइफ एंकर लाइट
अपरॉटस टोइंग/कफसशंग लाइट
हीववंग लाइन शेड
टॉचब
हॉनब र्ेल
जारी करने का स्थान पंजीकरण अधिकारी
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दूसरी अनुसूची
इन ननयमों के अनुसार शुल्क संग्रर्हत ककया जाना है
1. पांजीकरण/पुनः पांजीकरण (ननयम) के ललए:-
क) हाबडर क्राफ्ट
रु.30/-
ख) मशीनीकृत मछली पकड़ने की नौका रु. 50/-
ग) गैर मशीनीकृत मछली पकड़ने की नौका
रु. 10/-
2. सवेक्षण (ननयमों) के ललए
क) हाबडर क्राफ्ट
रु. 20/-
ि) मशीनीकृत मछली पकड़ने की नौका
रु.30/-
ध्यान दें: कायाबलय समय से इतर और छुट्र्टयों के दौरान िनरासश दोगुनी हो जाएगी। इस ननयम के अनुसार
संग्रर्हत ककया गया संपूणब सवेक्षण शुल्क ववभाग के प्राप्त मद में प्रेवषत ककया जाएगा। क्राफ्ट का सवेक्षण
करने वाले अधिकारी को समय-समय पर इस संर्ंि में जारी सरकारी आदेशों द्वारा ननर्दबष्ट पाररश्रसमक प्राप्त
करने की अनुमनत दी जाएगी।
3. पृष्ठांकन : (ननयम 6)
पृष्ाांकन का वववरण हार्बर यंत्रीकृत गैर
क्राफ्ट
यंत्रीकृत मछली
पकड़ने की नौका
स्वालमत्व का प्रभार
रु. 25
रु. 50
रु.10
पोटब ऑफ रक्जस्री के प्रभार
रु. 25 रु. 50
रु.5
मास्टर / दटांर्ल का प्रभार रु. 10 रु.10
रु.5
हर चालक दल के सदस्य का प्रभार रु. 3 रु. 3
रु.2
सवेक्षण के बाद की वैिता रु. 25 रु. 30
रु. शून्य
मॉटबगेज/बांिक रु. 20 रु. 20
रु.5
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4. सक्षमता का प्रमाण पत्र (ननयम 18)
रु. 25/-
5. सक्षमता का र्ुप्लीकेट प्रमाण पत्र (ननयम 19)
रु.10/-
6. रक्जस्री का र्ुप्लीकेट प्रमाणपत्र (ननयम 16)
रु. 25/-
7. पहचान पत्र (ननयम 13)
रु. 5/-
8. र्ंदरगाह के र्काये: 10 जीआरटी तक का जहाज रु. 250/- त्रैमालसक और इसके अलावा प्रत्येक
5 एफआरटी या उसके दहस्से के ललए रु. 250/- . यह र्ंदरगाह पर देय रालश ककसी भी र्ंदरगाह पर
देय होगी और उतत अवचि के दौरान अन्य र्ंदरगाह पर वसूल की जाएगी।
तीसरी अनुसूची
पृष्ठांकन ननयम 10
स्वीकृत सांकुचन (कंरैक्शन)
बांदरगठह
1. एांड्रोथ
एर्ी
2. अलमनी
एएम
3. अगत्ती
एजी
4. बबतरा
बीआर
5. चेतलाथ
सीएच
6. ककल्टन
केएल
7. कल्पेनी
केपी
8. कदमथ
केर्ी
9. कवरत्ती
केवी
10. लमननकॉय
एमजी
प्रपत्र- जी
ननयम 18(6) देखखए
केंद्र शाससत प्रदेश लक्षद्वीप के मध्यवती/लघु र्ंदरगाह पर चलने वाले स्व-चासलत
क्राफ्ट/स्टाम और/या मोटर चासलत जहाजों के ………… के रूप में योग्यता का प्रमाण पत्र।
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वाहक
जन्म नतधथ और स्थान
ऊंचाई
व्यज्क्तगत वववरण ववशेष रूप से र्ैठने से संर्ंधित
स्थायी ननशान या धचह्न
फोटो (पासपोटब आकार)
हस्ताक्षर
एनर्ी. इसके मासलक के अलावा ककसी भी अन्य व्यज्क्त के पास यह प्रमाण पत्र है तो उसे
इसे तुरंत र्ंदरगाह कायाबलय, केंद्र शाससत प्रदेश लक्षद्वीप कवरत्ती में भेजना आवश्यक है।
कावारत्ती में …………..19 के …………..र्दन को
जारी ककया गया
र्ंदरगाह अधिकारी
सेवा में
जैसे कक आप कतबव्यों को पूरा करने के सलए ववधिवत योग्य हैं
केंद्र शाससत प्रदेश लक्षद्वीप के मध्यवती/ लघु र्ंदरगाहों पर स्टीम/ मोटर नौका संचालन
के.......के रूप में सुझाई गई सेवा अवधि पूरा कर ली है।
मैं आपको यह प्रमाण पत्र या सक्षमता सेवा प्रदान करता हूं
.............19 के .............र्दन
मेरी मुहर नीचे लगी हुई है
र्ंदरगाह
अधिकारी
प्रमाण पत्र की संख्या
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अनुसूची III
ननयम 18 (7) देखिए
मास्टर या सेराांग और इंजीननयर या इंजन ड्राइवर के रूप में योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान
करने के सलए परीक्षा के सलए पाठ्यक्रम।
(क) मास्टर या सेराांग
(i) र्ंदरगाह के सभी स्थानीय नौपररवहन ननयमों में कुशल होना चादहए।
(ii) "सांक्षक्षप्त" और "सामान्य" प्रणाली के तहत फ्लैग स्टाफ पर प्रदलशडत ववलभन्न तूफान चेतावनी
सांकेतों के अथड और हाबडर क्राफ्ट ननयमों के तहत लसगनल डर्स्प्ले से अछछी तरह से पररचचत होना
चादहए।
(iii) सी (समुद्र) 1984 में टकराव को रोकने के ललए अांतरराषरीय ननयमों के तहत बातचीत होनी
चादहए।
(iv) अचिकाांश एक नाव और उसके बचाव उपकरणों को सौंपने पर एक व्यावहाररक परीक्षण से गुजरते
हैं।
(v) प्राथसमक नाववक का ज्ञान।
(ख) इंजीननयर या इंजन ड्राइवर
(i) इांजन के आांतररक ननमाडण का ववस्तृत ज्ञान होना चादहए।
(ii) इांजनों में कमी िोजने की क्षमता और मामूली कसमयों को दूर करने में ज्ञान होना चादहए।
(iii) सड़क के ननयमों में कुशल होना चादहए,
(iv) हाबडर क्राफ्ट ननयमों के तहत प्रदलशडत ववलभन्न तूफान चेतावनी सांकेतों के अथड से अछछी तरह
पररचचत होना चादहए।
(v) टेलीग्राफ आदद के सांचालन में कुशल होना चादहए।
(vi) ऑपरेदटांग इांजन में एक व्यावहाररक परीक्षण से गुजरना होगा।
प्रशासक के आदेश से
केंद्र शालसत प्रदेश लक्षद्वीप
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प्रपत्र – एफ
(ननयम 31(1) देखिए)
काउंटरफॉइल
परलमट (हस्ताांतरणीय नहीां)
1. संख्या……………..
2. कैटामरन/कफसशंग हुक के मासलक का
नाम और पता
3. लाइसेंस की वैिता
4. जारी करने की तारीख
5. र्ंदरगाह का नाम
स्टेशन हस्ताक्षर
तारीख पंजीकरण अधिकारी
1. संख्या……………..
2. कैटामरन/कफसशंग हुक के मासलक का
नाम और पता
3. लाइसेंस की वैिता
4. जारी करने की तारीख
5. र्ंदरगाह का नाम
स्टेशन हस्ताक्षर
तारीख पंजीकरण अधिकारी
पररलशषट
प्रपत्र -ए
(ननयम 11(1) देखिए)
हाबडर क्राफ्ट लाइसेंस / सवेक्षण / वावषडक ननरीक्षण के ललए आवेदन
1. आवेदक का नाम
2. र्ंदरगाह और आवेदन की तारीि
3. आवेदक का व्यवसाय
4. ननवास स्थान
5. हाबडर क्राफ्ट (नाव) का वववरण
घोषणा
लक्षद्वीप हार्बर क्राफ्ट ननयम, 19 के ननयम 5(2) के अनुसरण और अनुपालन में मेरे द्वारा हस्ताक्षररत
इस घोषणा द्वारा मैं .................................. इस प्रकार प्रमाखणत करता हूं और ननणबय लेता हूं कक मैं
ऊपर वखणबत हार्बर क्राफ्ट मछली पकड़ने वाली नाव का मासलक हूं और मैं उक्त ननयमों के सभी प्राविानों
को पूरी तरह से समझता हूं और उनका पालन करने के सलए सहमत हूं। मैं यह भी घोषणा करता हूं कक
जहाज और चालक दल का र्ीमा ककया गया है। गवाह के रूप में मैंने ………………………………..19 की इस
तारीख पर हस्ताक्षर ककए हैं।
गवाह के हस्ताक्षर हस्ताक्षर
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प्रपत्र सी
(ननयम (9)(1) देखखए)
वषब के सलए ……………… ज्जले के ………… र्ंदरगाह पर हार्बर क्राफ्ट और क्रू का रज्जस्टर
क्र. सं. पंजीकरण
की
तारीख
हार्बर
क्राफ्ट की
संख्या
मासलक
या
मासलकों
के नाम
और पता
व्यवसाय
र्टंडल और चालक दल से संर्ंधित वववरण
नाम
उम्र
वषब
माह
र्दन
र्टंडल और चालक दल से संर्ंधित वववरण
शुल्कों का वववरण
ननवास स्थान
अंगूठे का ननशान
िनरासश
चालान संख्या
तारीख
पंजीकरण
अधिकारी का
हस्ताक्षर
र्टप्पखणयां
LGP.Kvt.L-329/5-24/80