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THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
VOL. LX No.40 FRIDAY, 8th NOVEMBER, 2024 / 17th KARTHIKA, 1946 (SAKA)
लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश प्रशासन / U.T. ADMINISTRATION OF LAKSHADWEEP पंचायत ससभाग/
DIRECTORATE OF PANCHAYATS सिरत्ती ६८२५५५/ KAVARATTI – 682 555
F.No. 2/12/2023-DOP
दिन ांक: - 12.10.2024
अधिसूचना
पर् ावरण (सांरक्षण) अधिननर्म, 1986 (1986 क 29) के प्र वि नों के तहत भ रत सरक र,
पर् ावरण, वन और जलव र्ु पररवतान मांत्र लर् द्व र बन ए गए ठोस अपशिष्ट प्रबांिन ननर्म, 2016
के ननर्म 15 खांड (ई), (एफ) और (जेडएफ) के स थ पदठत लक्षद्वीप पांच र्त ववननर्मन, 2022 (2022
की सांख्र् 5) की ि र 131 द्व र प्रित्त िक्ततर्ों क प्रर्ोग करते हुए, सधचव पांच र्त ने प्रि सक,
लक्षद्वीप के पूवा अनुमोिन से "लक्षद्वीप जिला / ग्राम पंचायत ठोस अपशिष्ट (रखरखाव और
प्रबंिन) उपननयम, 2024" को अधिसूधचत कर दिर् है।
लक्षद्वीप जिला / ग्राम पंचायत ठोस अपशिष्ट (रखरखाव और प्रबंिन) उपननयम, 2024
अध्याय — I
सामान्य
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संक्षक्षप्त िीर्षक और प्रारंभ: (1) इन उपननर्मों को लक्षद्वीप
जिला/ग्राम पंचायत ठोस अपशिष्ट (रखरखाव और प्रबंिन)
उपननयम, 2024 कह ज सकत है।
(2) र्ह सांघ र ज्र् क्षेत्र लक्षद्वीप के आधिक ररक र जपत्र में
प्रक िन की नतधथ से ल गू होग ।
सांक्षक्षप्त िीर्ाक और प्र रांभ
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प्रयोज्यता: र्े उपननर्म सांघ र ज्र् क्षेत्र लक्षद्वीप (क्जसे आगे
क्जल / ग्र म पांच र्त कह ज एग ) के क्जल /ग्र म पांच र्त क्षेत्र के
भीतर प्रत्र्ेक घरेलू, सांस्थ गत, औद्र्ोधगक, व णणक्ज्र्क और अन्र्
गैर आव सीर् ठोस अपशिष्ट उत्प िकों पर ल गू होंगे।
प्रयोज्यता
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3. पररभार्ाएं:
इस उपननर्म में, जब तक कक सांिभा से अन्र्थ अपेक्षक्षत न हो,
ननम्नशलणखत िब्िों क अथा र्ह ां पररभ वर्त ककर् ज एग :-
3.1 "आंगन"/पररसर/स्थान क अथा है ककसी भी पररसर के स मने
र् उसके ककसी भी ओर क्स्थत स वाजननक स्थ न, जो सड़क,
फुटप थ, न ली, न ल , भूखांड र् पररसर सदहत फुटप थ की ओर
फैल हुआ हो;
3.2 "प्रिासक" क अथा है सांववि न के अनुच्छेि 234 के तहत
भ रत के र ष्रपनत द्व र ननर्ुतत केंद्र ि शसत प्रिेि
लक्षद्वीप क प्रि सक;
3.3 "एरोबबक कम्पोजस्टंग" क अथा है ऑतसीजन की उपक्स्थनत
में क बाननक पि थों के सूक्ष्मजीवी अपघटन/ववघटन से
सांबांधित एक ननर्ांत्रत्रत प्रकिर् ;
3.4 "एिेंसी/एिेंट" क अथा है क्जल /ग्र म पांच र्त द्व र ननर्ुतत
र् अधिकृत कोई इक ई/व्र्क्तत, जो कताव्र्ों र् क र्ों,
जैसे-सड़कों की सफ ई, कचरे क सांग्रह, िुल्क/जुम ान सांग्रह
और इस तरह की अन्र् प्रत्र् र्ोक्जत क्जम्मेि ररर् ां आदि
के ननवाहन के शलए अपनी ओर से क र्ा करत है।
3.5 "अवायवीय पाचन" से त त्पर्ा ऑतसीजन की अनुपक्स्थनत में
क बाननक पि थों के सूक्ष्मजीवी अपघटन/ववघटन से
सांबांधित ननर्ांत्रत्रत प्रकिर् से है;
3.6 "प्राधिकार" क अथा है र ज्र् प्रिूर्ण ननर्ांत्रण बोडा र् प्रिूर्ण
ननर्ांत्रण सशमनत द्व र , जैस भी म मल हो, ककसी सुववि
के सांच लक र् स्थ नीर् प्र धिकरण र् ठोस अपशिष्ट के
पररभार्ाएं
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प्रसांस्करण और ननपट न के शलए क्जम्मेि र ककसी अन्र्
एजेंसी को िी गई अनुमनत;
3.7 "प्रनतबंधित वस्तुओं" क अथा है कोई भी वस्तु क्जसमें ककसी
भी प्रक र क गैर-जैव अपघटनीर् प्ल क्स्टक, जहरील स्प्रे
र् अन्र् एरोसोल ि शमल है, क्जसक पर् ावरण पर
प्रनतकूल प्रभ व पड़त है, क्जसक समथान वैज्ञ ननक
अध्र्र्न र् आम ि रण द्व र ककर् ज त है र् ककसी
भी प्रक र की शसांथेदटक र् प्र कृनतक रूप से होने व ली
स मग्री क्जसक पर् ावरण पर प्रनतकूल प्रभ व स त्रबत हो
चुक है, र्दि वह खतरन क हो र् वनस्पनतर्ों र् जीवों
को िूवर्त कर सकती है, क्जससे अपररवतानीर् क्षनत हो
सकती है;
3.8 "िैव अपघटनीय (बायोड-डडग्रेडेबल) अपशिष्ट" क अथा है कोई
भी क बाननक पि था क्जसे सूक्ष्मजीवों द्व र सरल क्स्थर
र्ौधगकों में अपघदटत ककर् ज सकत है; उि हरण के शलए
पौिे और पिुओां क अपशिष्ट र् नी कक रसोई क कचर ,
भोजन और फूलों क कचर , पत्तों क कूड़ , बगीचे क
कचर , ज नवरों क गोबर, मछली/म ांस क कचर और कोई
भी अन्र् स मग्री जो सूक्ष्मजीवों की किर् द्व र
अपघदटत/ववघदटत हो ज ती है;
3.9 "िैव-धचककत्सा अपशिष्ट" से त त्पर्ा ककसी भी
अपशिष्ट से है, जो म नव र् पिुओां के ननि न, उपच र र्
टीक करण के िौर न र् उससे सांबांधित अनुसांि न
गनतववधिर्ों में र् जैववक उत्प िों के उत्प िन र् परीक्षण
में उत्पन्न होत है, और इसमें उपननर्मों की अनुसूची IV
में उक्ल्लणखत श्रेणणर् ां ि शमल हैं;
3.10 "बायो-मीथेनेिन" से त त्पर्ा ऐसी प्रकिर् से है
क्जसमें सूक्ष्मजीवी किर् द्व र क बाननक पि था क
एांज इमेदटक अपघटन/ववघटन करके मीथेन-समृद्ि
ब र्ोगैस क उत्प िन ककर् ज त है;
3.11 "ब्ांड माशलक" क अथा है वह व्र्क्तत र् कांपनी जो
पांजीकृत ब् ांड लेबल के तहत कोई वस्तु बेचत है;
3.12 "बफर िोन" क अथा है टीपीडी से अधिक की
स्थ वपत क्षमत व ली ठोस अपशिष्ट प्रसांस्करण और
ननपट न सुववि के आसप स बन ए रख ज ने व ल गैर-
ववक स क्षेत्र (नो डेवलपमेंट जोन)। इसे ठोस अपशिष्ट
प्रसांस्करण और ननपट न सुववि के शलए आवांदटत कुल
क्षेत्र के भीतर बन ए रख ज एग ;
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3.13 "बल्क वेस्ट िनरेटर" क अथा है मक न/फ्लैट,
मक न/फ्लैटों के समूह, ह उशसांग सोस र्टी/कॉम्प्लेतस, रेस्तर ां
म शलकों और अधिभोधगर्ों क प्रनतननधित्व करने व ल म शल
अधिभोगी र् कोई अन्र् व्र्क्तत; होटल, ब ज र, औद्र्ोधगक
सांपि और िॉवपांग कॉम्प्लेतस/मॉल और इसमें केंद्र सरक र,
ववभ ग र् उपिम, र ज्र् सरक र के ववभ ग र् उपिम,
स्थ नीर् ननक र्, स वाजननक क्षेत्र के उपिम र् ननजी कांपनन्
अस्पत ल, नशसिंग होम, स्कूल, कॉलेज, ववश्वववद्र् लर्, अन्र्
िैक्षणणक सांस्थ न, छ त्र व स, होटल, व णणक्ज्र्क प्रनतष्ठ न, पूज
स्थल, स्टेडडर्म और खेल पररसर, तलब, क्जमख न , ववव ह हॉ
मनोरांजन/मनोरांजन पररसर ि शमल हैं, क्जनमें औसत अपशि्
उत्प िन िर 100 ककलोग्र म प्रनतदिन से अधिक है; र् कोई
अन्र् स्थ वपत स्रोत/पररसर जो वविेर् रूप से क्जल /ग्र म
पांच र्त द्व र पहच न और अधिसूधचत ककर् गर् है;
3.14 "बडे उद्यान और बागवानी अपशिष्ट" क त त्पर्ा प कं
बगीचों, र् त र् त द्वीपों, सड़क के मध्र् क्षेत्रों आदि से उत्पन्
होने व ले ववि ल अपशिष्ट से है, क्जसमें घ स और लकड़ी के
टुकड़े, खरपतव र, छांट ई, ि ख एां, टहननर् ाँ, लकड़ी के टुकड़े, पुआ
र् मृत पवत्तर् ां और पेड़ों की छांट ई जैसे लकड़ी के क बान
र्ुतत पि था जैसे ि शमल है, क्जन्हें नष्ट होने व ले अपशिष्ट
तौर पर िैननक सांग्रह प्रण ली में ि शमल नहीां ककर् ज सक
है;
3.15 "िनगणना नगर" क अथा है भ रत के मह पांजीर्क औ
जनगणन आर्ुतत द्व र पररभ वर्त िहरी क्षेत्र;
3.16 "मुख्य कायषकारी अधिकारी" क अथा है प्रि सक द्व र
क्जल पांच र्त के मुख्र् क र्ाक री अधिक री के रूप में ननर्ु
अधिक री;
3.17 "संग्रह" क अथा है ननदिाष्ट सांग्रह त्रबांिुओां र् ककसी अ्
स्थ न से ठोस अपशिष्ट को उठ न और हट न ;
3.18 "स्रोत पर संग्रह" क अथा है क्जल /ग्र म पांच र्त द्व र
ककसी भवन के पररसर र् भवनों के समूह के स म न्र् परर
से सीिे ठोस अपशिष्ट क सांग्रह। इसे "त्रबांिु से त्रबांिु सांग्रह"
कह ज त है;
3.19 "दहनिील अपशिष्ट" से त त्पर्ा गैर-जैवननम्नीकरणीर्
(नॉन ब र्ोडडग्रेडेबल), गैर-पुनचािणीर्, गैर-पुनःप्रर्ोज्र्, गैर-
खतरन क ठोस अपशिष्ट से है, क्जसक न्र्ूनतम कैलोरी म न
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1500 ककलो कैलोरी/ककलोग्र म से अधिक है और इसमें
तलोरीनर्ुतत स मग्री जैसे प्ल क्स्टक, लकड़ी की लुगिी आदि
ि शमल नहीां हैं;
3.20 "कम्पोजस्टंग" क अथा है एक ननर्ांत्रत्रत प्रकिर् क्जसमें
सूक्ष्मजीवी अपघटन/क्षर्/जैववक पि थों क ववघटन ि शमल
है, क्जसमें वमी-कम्पोक्स्टांग भी ि शमल है। वमीकम्पोक्स्टांग
ब र्ोडडग्रेडेबल कचरे को कम्पोस्ट (ख ि) में बिलने के शलए
केंचुओां क उपर्ोग करने की एक प्रकिर् है;
3.21 "सामुदानयक सेवा" क अथा है सड़क की सफ ई, िीव रों
की सफ ई, वृक्ष रक्षक (री गॉडा) भ ग आदि द्व र समुि र्
की सेव करन ।
3.22 "ठेकेदार" (कॉन्रैक्टर) क अथा है एक व्र्क्तत र् फमा
जो सेव प्रि न करने व ले प्र धिकरण के शलए कोई सेव र्
नौकरी करने के शलए स मग्री र् श्रम प्रि न करने के शलए
अनुबांि करत है;
3.23 "ननमाषण और ववध्वंस अपशिष्ट" क अथा है ननम ाण
स मग्री, मलबे और ननम ाण, पुनः मॉडशलांग, मरम्मत और
ववध्वांस क र्ों से उत्पन्न होने व ले ऐसे मलबे से जुड़े
अपशिष्ट;
3.24 "सह-प्रसंस्करण" (को-प्रोसेशसंग) क अथा है 1500
ककलो कैलोरी से अधिक कैलोरी म न व ले गैर-ब र्ोडडग्रेडेबल
और गैर-पुनचािणीर् ठोस अपशिष्ट क उपर्ोग कच्चे म ल
के रूप में र् ऊज ा के स्रोत के रूप में र् िोनों के रूप में
औद्र्ोधगक प्रकिर् ओां में प्र कृनतक खननज सांस िनों और
जीव श्म ईंिन को प्रनतस्थ वपत र् पूरक करने के शलए;
3.25 "ववकेन्रीकृत प्रसंस्करण" क अथा है डडब र्ोग्रेडेबल
(जैवननम्नीकरणीर्) अपशिष्ट के स्थ नीर् प्रसांस्करण तथ
उत्प िन के स्रोत के सबसे ननकट पुनचािणीर् पि थों की
प्र क्प्त के शलए त्रबखरी हुई सुववि ओां की स्थ पन , त कक
प्रसांस्करण र् ननपट न के शलए अपशिष्ट के पररवहन को
न्र्ूनतम ककर् ज सके;
3.26 "डडलीवरी" क त त्पर्ा ककसी भी श्रेणी के ठोस
अपशिष्ट को क्जल /ग्र म पांच र्त क र्ाकत ा र् क्जल /ग्र म
पांच र्त द्व र ऐसे अपशिष्ट की डडलीवरी लेने के शलए
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ननर्ुतत, अधिकृत र् ल इसेंस प्र प्त ककसी अन्र् व्र्क्तत को
सौंपन है;
3.27 "ननदेिक पंचायत" क अथा है पांच र्ती र ज ववभ ग में
पांच र्तों क प्रभ री अधिक री जो उस ववभ ग के सधचव के
प्रत्र्क्ष ननर्ांत्रण और अिीक्षण के अिीन क म करत है;
3.28 "ननपटान" क अथा है प्रसांस्करण के ब ि बचे हुए ठोस
कचरे और ननक्ष्िर् स्रीट स्वीवपांग और अनुसूची I में
ननदिाष्ट भूशम पर सतही न शलर्ों से ग ि क अांनतम और
सुरक्षक्षत ननपट न, त कक भूजल, सतही जल, पररवेिी व र्ु और
ज नवरों र् पक्षक्षर्ों के आकर्ाण को िूवर्त होने से बच र्
ज सके;
3.29 "घरेलू खतरनाक अपशिष्ट" क अथा है घरेलू स्तर पर
उत्पन्न होने व ले पेंट के ड्रम, कीटन िकों के डडब्बे, सीएफएल
बल्ब, ट्र्ूब ल इट, एतसप र्र हो चुकी िव इर् ां, टूटे हुए प र
थम ामीटर, बैटरी, इस्तेम ल की गई सुइर् ां और शसररांज और
िूवर्त गेज आदि;
3.30 "डोर टू डोर संग्रहण" क अथा है घरों, िुक नों,
व णणक्ज्र्क प्रनतष्ठ नों, क र् ालर्ों, सांस्थ गत र् ककसी अन्र्
गैर-आव सीर् पररसर के िरव जे से ठोस अपशिष्ट क सांग्रह
और इसमें आव सीर् सोस र्टी, बहुमांक्जल इम रत र्
अप टामेंट, बड़े आव सीर्, व णणक्ज्र्क र् सांस्थ गत पररसर र्
पररसर में प्रवेि द्व र र् भूतल पर ननदिाष्ट स्थ न से ऐसे
अपशिष्ट क सांग्रह ि शमल है;
3.31 "घर-घर िाकर कचरा संग्रहण करने वाले पंचायत
वाहन" क त त्पर्ा है, ठोस अपशिष्ट के त्रबांिु-िर-त्रबांिु सांग्रहण
के शलए क्जल /ग्र म पांच र्त र् क्जल /ग्र म पांच र्त द्व र
अधिकृत एजेंसी द्व र उपलब्ि कर र् गर् घांटी बज ने
व ल र् इस तरह क व हन (क्जसमें ग ड़ी, ठेल , वैन, ड्रे, रक,
ह थ-ठेल , स इककल, स इककल ररति , ऑटो-ररति , मोटर व हन
और प्रत्र्ेक पदहए व ल व हन ि शमल है, क्जसक उपर्ोग
सड़क पर ककर् ज त है र् ककर् ज सकत है);
3.32 "नाली" (ड्रेन) क्जसमें सीवर, घर की न ली, ककसी अन्र्
प्रक र की न ली, सुरांग, पुशलर् , ख ई, चैनल और मल,
आपवत्तजनक पि था, प्रिूवर्त जल, अपशिष्ट जल, वर् ा जल र्
भूशमगत जल ले ज ने के शलए कोई अन्र् उपकरण ि शमल
है;
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3.33 "सूखा कचरा" से त त्पर्ा ब र्ोडडग्रेडेबल कचरे और
ननक्ष्िर् स्रीट स्वीवपांग के अल व अन्र् कचरे से है और
इसमें पुनचािणीर् और गैर-पुनचािणीर् कचर , िहनीर्
कचर और सैननटरी नैपककन और ड र्पर आदि ि शमल हैं,
और ठोस कचरे की श्रेणी भी ि शमल है;
3.34 "सूखा कचरा छंटाई केंर" से त त्पर्ा ककसी भी
पांच र्त र् सरक री भूशम पर र् स वाजननक स्थ न पर
क्स्थत ककसी भी ननदिाष्ट भूशम, िेड, ककर्ोस्क र् सांरचन से
है जो सूखे कचरे को प्र प्त करने और छ ांटने के शलए
अधिकृत है;
3.35 "डंप साइट" क अथा है स्थ नीर् ननक र् द्व र
स्वच्छत भूशम भर व के शसद्ि ांतों क प लन ककए त्रबन
ठोस अपशिष्ट के ननपट न के शलए उपर्ोग की ज ने व ली
भूशम;
3.36 "ऊिाष" क अथा है प्रसांस्करण के शलए उपर्ोग की
ज ने व ली ऊज ा और प्रसांस्करण द्व र र् उसके सम िोिन
में र् वह ां से ऐसे पि थों को हट ने में उत्पन्न ऊज ा।
3.37 "ई-कचरा" क अथा है अपशिष्ट इलेक्तरकल और
इलेतरॉननक उपकरण जो पूणा र् आांशिक रूप से र् उनके
ववननम ाण और मरम्मत प्रकिर् ओां से अस्वीकृत हैं, क्जन्हें
त्र् गने क इर ि है।
3.38 "ववस्ताररत उत्पादक जिम्मेदारी" (ईपीआर) क अथा है
पैकेक्जांग उत्प िों जैसे प्ल क्स्टक, दटन, क ांच और न लीि र
बतसे आदि के ककसी भी ननम ात की पैकेक्जांग उत्प िों के
जीवन के अांत तक पर् ावरण की दृक्ष्ट से उधचत प्रबांिन के
शलए क्जम्मेि री;
3.39 "सुवविा" क त त्पर्ा ककसी ऐसे प्रनतष्ठ न से है,
क्जसमें पृथतकरण, पुनप्र ाक्प्त, भांड रण, सांग्रहण, पुनचािण,
प्रसांस्करण, उपच र र् सुरक्षक्षत ननपट न जैसी ठोस अपशिष्ट
प्रबांिन प्रकिर् एां की ज ती हैं;
3.40 "िुमाषना" क त त्पर्ा इन ननर्मों और उप-ननर्मों में
ननदहत ननिेिों क प लन न करने के शलए उप-ननर्मों के
तहत अपशिष्ट उत्प िकों र् अपशिष्ट प्रसांस्करण और
ननपट न सुववि ओां के सांच लकों पर लग र् गर् जुम ान है;
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3.41 "ईंिन" क त त्पर्ा अपशिष्ट के सांग्रहण, पररवहन,
प्रसांस्करण और ननपट न के शलए खपत की गई ऊज ा र्
ठोस, तरल र् गैस के रूप में प्रसांस्करण के उप-उत्प ि के
रूप में उत्पन्न ऊज ा से है।
3.42 "ईंिन िुल्क" जो कचरे के सांग्रह, पररवहन, प्रसांस्करण
और ननपट न के शलए शलर् ज त है।
3.43 "कचरे" क अथा है ख द्र् पि थों के रखरख व,
भांड रण, त्रबिी, तैर् री, पक ने और परोसने से उत्पन्न जैववक
रूप से ववघदटत होने ल र्क कचर ।
3.44 "ग्राम पंचायत" क अथा है लक्षद्वीप पांच र्त
ववननर्मन 2022 के तहत गदठत ग्र म पांच र्त;
3.45 "ग्राम पंचायत ठोस अपशिष्ट" में ग्र म पांच र्त र्
अधिसूधचत स्थ नीर् ननक र् में उत्पन्न औद्र्ोधगक
खतरन क अपशिष्ट को छोड़कर लेककन ल गू ननर्मों के
अनुस र उधचत और पूणा रूप से उपच ररत जैव-धचककत्स
अपशिष्ट को शमल कर र् तो ठोस र् अिा-ठोस रूप में
व णणक्ज्र्क और आव सीर् अपशिष्ट ि शमल हैं;
3.46 "अपशिष्ट पैदा करने वाले" क अथा है क्जल / ग्र म
पांच र्त की सीम ओां के भीतर ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने
व ल कोई भी व्र्क्तत;
3.47 "रखरखाव (हैंडशलंग)" में ठोस अपशिष्टों की छांट ई,
पृथतकरण, स मग्री प्र क्प्त, सांग्रहण, द्ववतीर्क भांड रण,
कतरन , गट्ठ बन न , कुचलन , लि न करन , उत रन ,
पररवहन, प्रसांस्करण और ननपट न से सांबांधित सभी
गनतववधिर् ां ि शमल हैं;
3.48 "खतरनाक अपशिष्ट" से त त्पर्ा ककसी भी अपशिष्ट
से है, जो अपनी ककसी भी भौनतक, र स र्ननक,
प्रनतकिर् त्मक, ववर् तत - ह ननक रक, ववस्फोटक र् सांक्ष रक
वविेर्त ओां के क रण स्व स््र् र् पर् ावरण के शलए खतर
पैि करत है र् खतर पैि करने की सांभ वन रखत है,
च हे वह अकेले हो र् अन्र् अपशिष्टों र् पि थों के सांपका
में हो और इसमें इन उप-ननर्मों की अनुसूची III में वविेर्
रूप से सूचीबद्ि अपशिष्ट ि शमल होंगे।
3.49 "घर-गली"/लेन/सववषस लेन क अथा है भूशम क एक
म गा र् पट्टी, जो न ली के रूप में क म करने के शलए र्
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िौच लर्, मूत्र लर्, न बि न र् गांिे र् अन्र् प्रिूवर्त पि थों
के शलए अन्र् स्थ नों तक पहुांच प्रि न करने के उद्िेश्र् से
ननशमात, अलग रखी गई र् उपर्ोग की गई हो, जो उन्हें
हट ने र् स फ करने र् वह ां से ऐसे पि थों को हट ने में
ननर्ोक्जत व्र्क्ततर्ों द्व र बन ई गई हो;
3.50 "भस्मीकरण" (इनशसनेरेिन) क अथा है एक तैर् र की
गई प्रकिर् क्जसमें उच्च त पम न पर अपशिष्ट पि थों को
ऊष्मीर् रूप से ववघदटत करने के शलए ठोस अपशिष्ट को
जल न ि शमल है;
3.51 "ननजष्िय" क अथा है अपशिष्ट जो ब र्ोडडग्रेडेबल,
पुनचािण र्ोग्र् र् िहनिील नहीां हैं, जैसे-सड़क की सफ ई
र् सतही न शलर्ों से ननक ली गई िूल और ग ि;
3.52 "ननजष्िय ठोस अपशिष्ट" क अथा है कोई भी ठोस
अपशिष्ट र् प्रसांस्करण क अविेर् क्जसके भौनतक,
र स र्ननक और जैववक गुण उसे सैननटरी लैंड कफशलांग के
शलए उपर्ुतत बन ते हैं;
3.53 "अनौपचाररक अपशिष्ट संग्रहकताष" में ऐसे व्र्क्तत,
सांगठन र् अपशिष्ट व्र् प री ि शमल हैं जो पुनचािण र्ोग्र्
स मधग्रर्ों के सांग्रह, छांट ई, त्रबिी और खरीि में ि शमल हैं;
3.54 "कच्चे मकान" क अथा है सभी बेघर और घर व ले
लोग जो कच्ची िीव र और कच्ची छत व ले 0,1 र् 2
कमरों में रहते हैं;
3.55 "लैंडकफल" क अथा है भूजल, सतही जल और व र्ु
प्रिूर्ण, भगोड़े िूल, हव से उड़ने व ले कूड़े, िुगिंि, आग के
खतरे, पक्षक्षर्ों के खतरे, कीटों र् कृन्तकों (मूर्क), ग्रीनह उस
गैस उत्सजान, ढल न की अक्स्थरत और कट व के णखल फ
सुरक्ष त्मक उप र्ों के स थ डडज इन की गई सुववि में
अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट के जम व के शलए एक अपशिष्ट
ननपट न स्थल;
3.56 "लीचेट" क अथा है वह तरल जो ठोस अपशिष्ट र्
अन्र् म ध्र्म से ररसत है और क्जसमें म ध्र्म से घुली हुई
र् बेक र स मग्री के अका होते हैं;
3.57 "कूडा" (शलटर) क अथा है समस्त कूड़ -कचर तथ
अन्र् अपशिष्ट पि था जो ब ि , गांिगी, अस्व स््र्कर क्स्थनत,
कुरूपत उत्पन्न करते हैं तथ र्दि इन उप-ननर्मों के
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अन्तगात ननर्ेि के ववरुद्ि धगर ए, फेंके, त्रबखेरे, जम ककए र्
त्रबन स फ ककए र् त्रबन उठ ए छोड़े ज एां तो स्वच्छत ,
स वाजननक व्र्वस्थ तथ आव गमन, पर् ावरण, स वाजननक
स्व स््र्, सुरक्ष , जीवन तथ कल्र् ण को खतरे में ड लते हैं;
3.58 "कूडा-कचरा" क अथा है ल परव ही से कूड़ फैल न
क्जससे वह धगरे, नीचे आए, उड़े, ररसें, ररसें र् अन्र्थ ककसी
स वाजननक र् ननजी स्थ न पर धगरे, उतरे, उड़े, ररसे, फैले र्
अन्र्थ ब हर ननकल ज ए र् ककसी स वाजननक र् ननजी
स्थ न पर धगरने, नीचे आने, उड़ने, ररसने, फैलने र् अन्र्थ
ब हर ननकलने की सांभ वन हो; र् कूड़े को ककसी स वाजननक
र् ननजी स्थ न पर धगरने, नीचे आने, उड़ने, ररसने, फैलने
अन्र्थ ब हर ननकलने िेन र् ऐस करने िेन ;
3.59 "स्थानीय ननकाय" क अथा इन ननर्मों के प्रर्ोजन के
शलए है क्जल /ग्र म पांच र्त;
3.60 "लाइसोमीटर" से त त्पर्ा उस उपकरण से है क्जसक
उपर्ोग मृि परत के म ध्र्म में र् उसके म ध्र्म से जल
की गनत को म पने के शलए ककर् ज त है र् क्जसक
उपर्ोग गुण त्मक ववश्लेर्ण के शलए ननक्ष शलत जल को
एकत्र करने के शलए ककर् ज त है।
3.61 "बािार" में ऐस कोई स्थ न ि शमल है, जह ां लोग
म ांस, मछली, फल, सक्ब्जर् ां, म नव भोजन के शलए अशभप्रेत
पिु र् म नव आवश्र्कत ओां की ककसी भी अन्र् वस्तु की
त्रबिी के शलए र् त्रबिी के प्रििान के उद्िेश्र् से, उस स्थ न
के स्व मी की सहमनत से र् उसके त्रबन , एकत्रत्रत होते हैं,
भले ही िेत ओां और वविेत ओां की भीड़ के शलए कोई
स म न्र् ववननर्मन न हो और च हे उस स्थ न के स्व मी
र् ककसी अन्र् व्र्क्तत द्व र ब ज र में आने व ले व्र्क्तत
र् उसके व्र्वस र् पर कोई ननर्ांत्रण हो र् न हो;
3.62 "सामग्री पुनप्राषजप्त सुवविा" (मैटेररर्ल ररकवरी
फैशसशलटी र् एमआरएफ) क अथा है एक ऐसी सुववि , जह ां
स्थ नीर् ननक र् र् ननर्म 2 में उक्ल्लणखत ककसी अन्र्
सांस्थ र् उनमें से ककसी के द्व र अधिकृत ककसी व्र्क्तत
र् एजेंसी द्व र अपशिष्ट के ववशभन्न घटकों से पुनचािण
र्ोग्र् पि थों को पृथतकरण, छांट ई और पुनप्र ाक्प्त की
सुववि के शलए अपशिष्ट बीनने व लों के अधिकृत
अनौपच ररक क्षेत्र, अनौपच ररक पुनचािणकत ाओां र् स्थ नीर्
ननक र् र् ननर्म 2 में उक्ल्लणखत सांस्थ द्व र इस
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प्रर्ोजन के शलए ननर्ुतत ककसी अन्र् क र्ाबल द्व र
अपशिष्ट को ववतररत करने र् उसके प्रसांस्करण र्
ननपट न के शलए ले ज ने से पहले गैर-ख ि र्ोग्र् ठोस
अपशिष्ट को अस्थ र्ी रूप से सांग्रहीत ककर् ज सकत है;
3.63 "गैर-िैवननम्नीकरणीय अपशिष्ट" क अथा है कोई भी
अपशिष्ट क्जसे सूक्ष्मजीवों द्व र सरल क्स्थर र्ौधगकों में
ववघदटत नहीां ककर् ज सकत है;
3.64 "बािा" में कोई भी क र्ा, चूक, स्थ न, पिु र् चीज
ि शमल है जो दृक्ष्ट, गांि, श्रवण, श्व स, िील और गररम की
भ वन को चोट, खतर , परेि नी र् अपम न क क रण
बनती है र् होने की सांभ वन है र् आव ज िी, क म, आर म
र् नीांि में ब ि ड लती है, र् जो जीवन के शलए खतरन क
है र् स्व स््र् र् सांपवत्त के शलए ह ननक रक हो सकती है;
3.65 "पडोसी" क अथा है स्पष्ट रूप से पररभ वर्त इल क ,
उसके भौनतक नति (लेआउट), स्वरूप र् ननव शसर्ों के
सांिभा में।
3.66 "बािा (उपरव) पता लगाने वाले" (न्र्ूसैंि डडटेतटर
र् नी एनडी) क अथा है क्जल /ग्र म पांच र्त के वे कमाच री
क्जन्हें क्जल /ग्र म पांच र्त द्व र उपननर्मों के तहत
स वाजननक ब ि आदि के कृत्र्ों क पत लग ने के शलए
ननर्ुतत ककर् ज त है;
3.67 "कब्िािारी" में ि शमल हैं-
(क) कोई भी व्र्क्तत जो कफलह ल म शलक को उस भूशम र्
भवन क ककर र् र् ककर ए क कोई दहस्स िे रह है र्
िेने के शलए उत्तरि र्ी है क्जसके सांबांि में ऐस ककर र् दिर्
गर् है र् िेर् है; ककसी भी उद्िेश्र् के शलए ककसी भी भूशम
र् भवन र् उसके दहस्से पर कब्ज है र् अन्र्थ उसक
उपर्ोग कर रह है;
(ख) कोई म शलक क्जसक अपनी भूशम र् भवन पर कब्ज
है र् उसक उपर्ोग कर रह है;
(ग) ककसी भूशम र् भवन क ककर र् -मुतत ककर र्ेि र;
(घ) ककसी भूशम र् भवन पर कब्ज रखने व ल
ल इसेंसि री; और
(ङ) कोई भी व्र्क्तत जो ककसी भूशम र् भवन के उपर्ोग
और कब्जे के शलए म शलक को हज ान िेने के शलए
उत्तरि र्ी है;
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(च) ननष्ि ांत सांपवत्त प्रि सन अधिननर्म के तहत ननष्ि ांत
सांपवत्त के सांबांि में ननष्ि ांत सांपवत्त क सांरक्षक।
(छ) रेलवे के मह प्रबांिक और सरक री ववभ ग के प्रमुख,
अपने ननर्ांत्रण व ली सांपवत्तर्ों के सांबांि में;
3.68 "आपवििनक पदाथष" में पिु िव, रसोई र् अस्तबल
क कूड़ -कचर , गांिगी और मल के अल व सड़े हुए र् सड़ने
व ले पि था ि शमल हैं।
3.69 "सुवविा (फैशसशलटी) का संचालक/ररयायत (कन्सेिन)
का संचालक" क अथा है वह व्र्क्तत र् सांस्थ , जो ठोस
अपशिष्ट के प्रबांिन, सांग्रहण, छांट ई, भांड रण, पररवहन,
प्रसांस्करण और ननपट न के शलए कन्सेिन क स्व शमत्व
रखती है र् सांच लन करती है और इसमें स्थ नीर्
ननक र्/पांच र्त प्र धिकरण द्व र अपने क्षेत्र में ठोस
अपशिष्ट के प्रबांिन और प्रबांिन के शलए ननर्ुतत कोई
अन्र् एजेंसी और स्थ नीर् ननक र् द्व र ननर्ुतत कोई
अन्र् सांस्थ र् एजेंसी भी ि शमल है;'
3.70 "स्वामी" (माशलक)
क. क अथा है कोई व्र्क्तत जो ककसी भवन र् भूशम र्
उसके ककसी भ ग के स्व मी के अधिक रों क प्रर्ोग करत
है र् क्जसके प स समर्-समर् पर पररसर क क नूनी
अधिक र ननदहत होत है, और र्दि स्व मी उस समर् मौजूि
नहीां है तो उन पट्ट ि रकों और ककर र्ेि रों को उपननर्मों
के प्रस्त व के शलए स्व मी म न ज त है।
ख. ऐसे म मले में जह ां वह व्र्क्तत क्जसके प स क नूनी
अधिक र ननदहत है, दिव शलर् हो र् ऋणग्रस्त हो र् ककसी
भी प्रक र की क नूनी अक्षमत के अिीन हो, वह व्र्क्तत
क्जसके प स ऐसे व्र्क्तत की सांपवत्त क प्रि सन और
ननर्ांत्रण ननदहत है, वह सांरक्षक, रस्टी, ननष्प िक, प्रि सक,
न्र् नर्क प्रबांिक, पररसम पक (शलक्तवडेटर) र् अन्र् क नूनी
प्रनतननधि होग ।
ग. ऐसे ककसी म मले में जह ां ग्र म पांच र्त ऐसे व्र्क्तत की
पहच न ननि ाररत करने में असमथा है, वह व्र्क्तत जो
पररसर र् उस पर क्स्थत भवन र् भवनों के उपर्ोग के
ल भ क हकि र है।
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3.71 "पंचायत सधचव" क अथा है लक्षद्वीप पांच र्त
ववननर्मन 2022 की ि र 27 की उपि र (1) के अांतगात
ननर्ुतत पांच र्त सधचव;
3.72 "गोली (पेलेट) बनाने" क अथा है गोशलर् ां बन ने के
शलए उपर्ोग की ज ने व ली प्रकिर् , जो ठोस कचरे से छोटे
तर्ूब्स/घन भ र् बेलन क र टुकड़े होंगे और इसमें ईंिन
गोशलर् ां भी ि शमल होंगी जो कचरे से प्र प्त की ज ती हैं।
3.73 "व्यजक्त" क अथा है कोई भी व्र्क्तत र् कई व्र्क्तत
और इसमें कोई भी िुक न र् प्रनतष्ठ न र् फमा र् कांपनी
र् सांघ र् व्र्क्ततर्ों क ननक र् ि शमल होग , च हे वह
ननगशमत हो र् नहीां और उनके एजेंट; अस इनी (सांपवत्त
भ गी) आदि; और इसक अथा होग सरक र और उसके
क र् ालर् और कमाच री।
3.74 "पॉइंट टू पॉइंट कलेक्िन" क अथा है ग्र म पांच र्त
द्व र ननदिाष्ट ववशिष्ट वपक-अप पॉइांट से ठोस अपशिष्ट के
सांग्रह की प्रण ली, जह ां तक जनरेटर र् नी लोगों को
क्जल /ग्र म पांच र्त द्व र प्रि न/ननर्ुतत/अनुमनत व ले
व हनों में डडलीवरी के शलए एकत्रत्रत और सांग्रहीत अपशिष्ट
ल न होग ।
3.75 "पररसर" क अथा है कोई भूशम र् भवन र् भवन
क भ ग और इसमें ि शमल हैं-
(क) उद्र् न, मैि न और ब हरी घर (आउट ह उस), र्दि कोई
हो, जो भवन र् भवन के भ ग से सांबांधित हो;
(ख) भवन र् भवन के भ ग में उसके अधिक ल भक री
उपर्ोग के शलए लग ई गई कोई कफदटांग;
3.76 "प्राथशमक संग्रहण" क अथा है घरों, िुक नों, क र् ालर्ों
और ककसी अन्र् गैर-आव सीर् पररसरों र् ककसी सांग्रहण
त्रबांिु र् स्थ नीर् ननक र् द्व र ननदिाष्ट ककसी अन्र् स्थ न
सदहत इसके उत्प िन के स्रोत से पृथक ठोस अपशिष्ट को
एकत्र करन , उठ न और हट न ;
3.77 "ननिी सडक" (प्र इवेट स्रीट) क अथा है कोई भी
सड़क जो स वाजननक सड़क नहीां है और इसमें एक ही र्
अलग-अलग म शलकों के िो र् अधिक स्थ नों तक पहुांच
सुननक्श्चत करने व ल कोई म गा ि शमल है।
3.78 "प्रसंस्करण" क अथा है कोई भी वैज्ञ ननक प्रकिर्
क्जसके द्व र ठोस अपशिष्ट को पुनः उपर्ोग, पुनचािण र्
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नए उत्प िों में पररवतान र् भूशम भर व के शलए उपर्ुतत
बन ने के उद्िेश्र् से प्रसांस्करण के शलए उपच ररत ककर्
ज त है;
3.79 "सावषिननक सभा" क अथा जुलूस, प्रििानी, सकास, मेले,
स वाजननक रैशलर् ां, व णणक्ज्र्क, ि शमाक, स म क्जक-स ांस्कृनतक
क र्ािम, ववरोि और प्रििान जैसे कोई भी आर्ोजन है जो
ककसी भी क रण से स वाजननक स्थ नों पर आर्ोक्जत ककए
ज ते हैं, जह ां पुशलस और/र् क्जल /ग्र म पांच र्त की अनुमनत
की आवश्र्कत होती है;
3.80 "सावषिननक बािा" क अथा है कोई भी क र्ा, चूक,
अपर ि र् गलत क म जो ककसी स वाजननक स्थ न पर
ब ि (जैस कक पररभ वर्त ककर् गर् है) क क रण बनत
है र् उसके चलते अवरोि पैि होने की सांभ वन है;
3.81 "सावषिननक स्थान" से त त्पर्ा ककसी ऐसे स्थ न से है
जो जनत के उपर्ोग और आनन्ि के शलए खुल है, च हे
वह व स्तव में जनत द्व र उपर्ोग र् आनन्ि शलर् ज त
हो र् नहीां;
3.82 "सावषिननक सडक" (पक्ब्लक रोड) क अथा है कोई
सड़क, गली र् मुख्र् म गा र् कोई अन्र् स्थ न (च हे मुख्र्
म गा हो र् न हो) क्जसक आम जनत र् उसके ककसी वगा
द्व र स म न्र् रूप से उपर्ोग ककर् ज त है र् क्जस तक
जनत को पहुांचने क अधिक र है, और इसमें ि शमल हैं-
क. ऐसी ककसी सड़क, गली र् मुख्र् म गा क ककन र ,
ख. ऐसी ककसी सड़क, गली र् मुख्र् म गा से गुजरने व ल
कोई पुल, न व (फेरी) र् सुरांग, और
ग. ऐसी सड़क, गली र् मुख्र् म गा क दहस्स बनने व ल
र् उससे जुड़ हुआ र् उससे सांबांधित कोई अन्र् क र्ा र्
वस्तु।
3.83 "सावषिननक गली" (पक्ब्लक स्रीट) क अथा है कोई
सड़क जो स वाजननक सड़क नहीां है और इसमें एक ही र्
अलग-अलग म शलकों के िो र् अधिक स्थ नों तक पहुांच
सुननक्श्चत करने व ल कोई म गा ि शमल है।
3.84 "गोदाम" र् कूड़ घर (ररसेप्टेकल) क अथा है कांटेनर,
क्जसमें डडब्बे और थैले ि शमल हैं, क्जसक उपर्ोग समर्-
समर् पर क्जल /ग्र म पांच र्त द्व र ननि ाररत ककसी भी
श्रेणी के कचरे के भांड रण के शलए ककर् ज त है;
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3.85 "पुनचषिण" (ररस इक्तलांग) क अथा है अलग ककए गए
गैर-जैवननम्नीकरणीर् ठोस अपशिष्ट को नए उत्प िों के
उत्प िन के शलए कच्चे म ल में बिलने की प्रकिर् , जो मूल
उत्प िों के सम न हो भी सकते हैं और नहीां भी;
3.86 "पुनववषकास" क अथा है उसी स्थ न पर पुर ने
आव सीर् र् व णणक्ज्र्क भवनों क पुनननाम ाण, जह ां मौजूि
भवन और अन्र् अवसांरचन एां जीणा-िीणा हो गई हैं;
3.87 "अपशिष्ट आिाररत ईंिन" (ररफ्र्ूज डडर इव्ड फ्र्ूल
र् नी आरडीएफ) क अथा है ठोस अपशिष्ट के िहनिील
अपशिष्ट अांि जैसे प्ल क्स्टक, लकड़ी, लुगिी र् क बाननक
अपशिष्ट, तलोरीनर्ुतत स मधग्रर्ों के अल व , ठोस अपशिष्ट
को सुख ने, कतरने, ननजालीकरण और सांघननत करने से
उत्पन्न छरों र् फुल व के रूप में प्र प्त ईंिन;
3.88 "कूडा" (ररफ्र्ूज) क अथा है ववशभन्न गनतववधिर्ों,
प्रकिर् ओां से उत्पन्न कोई भी अपशिष्ट पि था, र् तो
ववघदटत/गैर-ववघटन र्ोग्र् कचर और कूड़ /ठोस र् अिा-
ठोस रूप में ननक्ष्िर् प्रकृनत क जो अपने मौजूि रूप में
जनरेटर द्व र उपभोग, उपर्ोग र् सांस धित नहीां ककर् ज
सकत है;
3.89 "ववननयमन" क अथा है लक्षद्वीप पांच र्त ववननर्मन,
2022;
3.90 "दोहराया गया अपराि" क अथा है जब इन उप-
ननर्मों के तहत एक ही व्र्क्तत द्व र अपर ि को प ांच ब र
िोहर र् ज त है तो इसे िोहर र् गर् अपर ि कह
ज एग ।
3.91 "अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट" क अथा है और इसमें ठोस
अपशिष्ट प्रसांस्करण सुववि ओां क अपशिष्ट और अस्वीक र
स मग्री ि शमल हैं जो पुनचािण र् आगे के प्रसांस्करण के
शलए उपर्ुतत नहीां हैं;
3.92 "कूडा" (रत्रबि) में र ख, टूटी हुई ईंटें, टूटे हुए क ांच,
िूल, मलब , मोट ार और ककसी भी प्रक र क कचर ि शमल
है जो गांिगी नहीां है;
3.93 "ननयम/उपननयम" क अथा है र ज्र्/ग्र मीण स्थ नीर्
ननक र्, जनगणन नगर तथ अधिसूधचत क्षेत्र द्व र अपने
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अधिक र क्षेत्र में इन ननर्मों/उपननर्मों के क र् ान्वर्न को
सुगम बन ने के शलए अधिसूधचत ववननर् मक ढ ांच ।
3.94 "स्वच्छ भूशम भराव" (सैननटरी लैंड कफशलांग) क अथा
है भूजल, सतही जल और हव में उड़ने व ली िूल, हव से
उड़ने व ले कूड़े, िुगिंि, अक्ग्न खतरे, पिु खतरे, पक्षी खतरे,
कीट र् कृन्तकों, ग्रीनह उस गैस उत्सजान, लग त र क बाननक
प्रिूर्कों, ढल न अक्स्थरत और कट व के प्रिूर्ण के णखल फ
सुरक्ष त्मक उप र्ों के स थ डडज इन की गई सुववि में भूशम
पर अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट और ननक्ष्िर् अपशिष्टों क
अांनतम और सुरक्षक्षत ननपट न;
3.95 "स्वच्छता" क अथा है स्वच्छत को बढ व िेन तथ
पर् ावरणीर् क रकों से सांबांधित बीम ररर्ों तथ अस्वस्थत
के अन्र् क रणों की रोकथ म करन । ह ल ांकक, ककसी अन्र्
ननर्म, अधिननर्म र् उपननर्म में स्वच्छत तथ स्व स््र्
के सांबांि में सुसांगत प्र वि न हमेि की तरह ल गू रहेंगे।
3.96 "स्वच्छता अपशिष्ट" क अथा है प्रर्ुतत ड र्पर,
सेनेटरी टॉवल र् नैपककन, टैम्पोन, कांडोम, इनकॉक्न्टनेंस िीट
और ककसी अन्र् सम न अपशिष्ट से र्ुतत अपशिष्ट;
3.97 "सरपंच" क अथा है ग्र म पांच र्त क सरपांच;
3.98 "अनुसूची" क अथा है इन उप-ननर्मों से जुड़ी
अनुसूची;
3.99 "द्ववतीयक भंडारण" क अथा है द्ववतीर्क अपशिष्ट
भांड रण डडपो र् एमआरएफ र् कचरे के डडब्बों में सांग्रहण
के ब ि ठोस अपशिष्ट क अस्थ र्ी सांरक्षण, त कक अपशिष्ट
को प्रसांस्करण र् ननपट न सुववि तक आगे ले ज र् ज
सके;
3.100 "पंचायत सधचव" क अथा है सांघ ि शसत प्रिेि
लक्षद्वीप में पांच र्ती र ज ववभ ग क प्रभ री सधचव
3.101 "पृथक्करण" क अथा है ठोस अपशिष्ट के ववशभन्न
घटकों की छांट ई और पृथक भांड रण, जैसे कक कृवर् और
डेर्री अपशिष्ट सदहत जैवननम्नीकरणीर् अपशिष्ट,
पुनचािणीर् अपशिष्ट सदहत गैर-जैवननम्नीकरणीर्
अपशिष्ट, गैर-पुनचािणीर् िहनिील अपशिष्ट, स्वच्छत
अपशिष्ट और गैर-पुनचािणीर् ननक्ष्िर् अपशिष्ट, घरेलू
खतरन क अपशिष्ट और ननम ाण और ववध्वांस अपशिष्ट;
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3.102 "सेवा प्रदाता" क अथा है जल, सीवरेज, त्रबजली,
टेलीफोन, सड़क, जल ननक सी आदि जैसी स वाजननक
उपर्ोधगत व ली सेव एां प्रि न करने व ल प्र धिकरण;
3.103 "ठोस अपशिष्ट" क अथा है ठोस र् अिा-ठोस घरेलू
अपशिष्ट, स्वच्छत अपशिष्ट, व णणक्ज्र्क अपशिष्ट, सांस्थ गत
अपशिष्ट, ख नप न और ब ज र अपशिष्ट और अन्र् गैर-
आव सीर् अपशिष्ट, सड़क की सफ ई, सतही न शलर्ों से
ननक ली गई र् एकत्र की गई ग ि, ब गव नी अपशिष्ट, कृवर्
और डेर्री अपशिष्ट, औद्र्ोधगक अपशिष्ट को छोड़कर
उपच ररत जैव-धचककत्स अपशिष्ट, जैव-धचककत्स अपशिष्ट
और ई-कचर , बैटरी अपशिष्ट, स्थ नीर् प्र धिकरणों और
ननर्म 2 में उक्ल्लणखत अन्र् सांस्थ ओां के अांतगात क्षेत्र में
उत्पन्न रेडडर्ोिमी अपशिष्ट;
3.104 "छंटाई" क अथा है पुनचािणीर् स मधग्रर्ों जैसे
क गज, प्ल क्स्टक, क डाबोडा, ि तु, क ांच आदि के ववशभन्न
घटकों और श्रेणणर्ों को शमधश्रत कचरे से अलग करन , जो
पुनचािण की सुववि के शलए उपर्ुतत हो; इसक अथा है
पुनचािण की सुववि के शलए क बाननक, अक बाननक,
पुनचािणीर् और खतरन क कचरे को श्रेणणर्ों में अलग
करन ;
3.105 "जस्थरीकरण" क अथा है जैववक रूप से ववघदटत
होने व ले अपशिष्टों क क्स्थर अवस्थ में ववघटन, जह ां र्ह
ककसी भी प्रक र क ररस व र् अवप्रर् गांि उत्पन्न नहीां
करत है तथ कृवर् भूशम, मृि अपरिन ननर्ांत्रण और मृि
िोिन के शलए उपर्ुतत है;
3.106 "राज्य बोडष या सशमनत" क अथा है, जह ां ल गू हो,
ककसी र ज्र् क र ज्र् प्रिूर्ण ननर्ांत्रण बोडा र् ककसी सांघ
ि शसत प्रिेि की प्रिूर्ण ननर्ांत्रण सशमनत।
3.107 "स्रीट वेंडर" क अथा है कोई भी व्र्क्तत जो ककसी
गली, गली, फुटप थ, पटररर्ों, स वाजननक प का र् ककसी अन्र्
स वाजननक स्थ न र् ननजी क्षेत्र में, अस्थ र्ी रूप से ननशमात
सांरचन से र् एक स्थ न से िूसरे स्थ न पर ज कर, रोजमर ा
के उपर्ोग की वस्तुओां, म ल, ख द्र् पि थों र् म ल की
त्रबिी करत है र् आम जनत को सेव एां प्रि न करत है
और इसमें फेरीव ल , ठेलेव ल , अवैि कब्ज करने व ल और
अन्र् सभी सम न थी िब्ि ि शमल हैं जो स्थ नीर् र् क्षेत्र
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वविेर् हो सकते हैं; और "स्रीट वेंडडांग" िब्िों को उनके
व्र् करणणक रूप ांतरों और सज तीर् अशभव्र्क्ततर्ों के स थ
तिनुस र समझ ज एग ;
3.108 "स्रोत" से त त्पर्ा उस पररसर से है जह ां से
अपशिष्ट उत्पन्न होत है।
3.109 "जस्थरीकृत िैवननम्नीकरणीय अपशिष्ट" क अथा है
जैवननम्नीकरणीर् अपशिष्ट के र् ांत्रत्रक/जैववक उपच र से
उत्पन्न जैववक रूप से क्स्थरीकृत (रोगजनकों से मुतत)
अपशिष्ट; क्स्थर होने पर ही ऐसे अपशिष्ट क उपर्ोग त्रबन
ककसी अन्र् प्रनतबांि के ककर् ज सकत है;
3.110 "भंडारण" क अथा है ठोस अपशिष्ट को अस्थ र्ी
रूप से कांटेनरों में रखन ; कूड़ -कचर , रोगव हकों, आव र
पिुओां के आकर्ाण और अत्र्धिक िुगिंि को रोकन ;
3.111 "सडक/गली" (स्रीट) में कोई भी र स्त , सड़क, लेन,
चौर ह , कोटा, गली, न ल , म गा, च हे वह मुख्र् म गा हो र् न
हो और च हे उस पर ननम ाण हुआ हो र् नहीां, क्जस पर
जनत क अधिक र है और इसमें कोई पुल र् सेतु के ऊपर
सड़क र् फुटप थ आदि ि शमल है।
3.112 "टटवपंग िुल्क" क अथा है स्थ नीर् अधिक ररर्ों र्
र्ूटी प्रि सन द्व र अधिकृत ककसी र ज्र् एजेंसी द्व र
ननि ाररत िुल्क र् समथान मूल्र्, क्जसे अपशिष्ट प्रसांस्करण
सुववि के ररर् र्तकत ा र् ऑपरेटर को र् लैंडकफल पर
अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट के ननपट न के शलए भुगत न ककर्
ज न है;
3.113 "रांसफर स्टेिन" से अशभप्र र् है, स्थ नीर् ननक र्
द्व र सांग्रहण से ठोस अपशिष्ट प्र प्त करने तथ उसे ढके
हुए व हनों र् कांटेनरों में भरकर अपशिष्ट प्रसांस्करण र्
ननपट न सुववि ओां तक ले ज ने के शलए बन ई गई सुववि ;
3.114 "पररवहन" क अथा है ठोस अपशिष्ट को, च हे वह
उपच ररत हो, आांशिक रूप से उपच ररत हो र् अनुपच ररत
हो, एक स्थ न से िूसरे स्थ न तक वविेर् रूप से डडज इन
और कवर ककए गए पररवहन प्रण ली के म ध्र्म से
पर् ावरण के अनुकूल तरीके से ले ज न त कक िुगिंि, गांिगी
और अवप्रर् क्स्थनतर्ों को रोक ज सके और वेतटर
(रोगव हकों), ज नवरों और पक्षक्षर्ों तक पहुांच को रोक ज
सके;
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3.115 "उपचार" क अथा है ककसी भी अपशिष्ट की भौनतक,
र स र्ननक र् जैववक वविेर्त ओां र् सांरचन को सांिोधित
करने के शलए डडज इन की गई ववधि, तकनीक र् प्रकिर्
त कक इसकी म त्र और नुकस न पहुांच ने की क्षमत को कम
ककर् ज सके;
3.116 "उपयोगकताष िुल्क" क अथा है स्थ नीर् ननक र्
और ननर्म 2 में उक्ल्लणखत ककसी भी इक ई द्व र ठोस
अपशिष्ट सांग्रह, पररवहन, प्रसांस्करण और ननपट न सेव एां
प्रि न करने की पूरी र् आांशिक ल गत को कवर करने के
शलए अपशिष्ट जनरेटर पर लग र् गर् िुल्क।
3.117 "वडोि िल" क अथा है ऊपरी शमट्टी और भूजल
स्तर के बीच र् नी असांतृप्त शमट्टी के स्तर में क्स्थत
प नी।
3.118 "वमी कम्पोस्ट" क अथा है केंचुओां क उपर्ोग
करके जैवननम्नीकरणीर् अपशिष्ट को कम्पोस्ट में पररवनतात
करने की प्रकिर् ;
3.119 "वाडष" क अथा है लक्षद्वीप ग्र म पांच र्त क
प्रि सननक व डा जब तक अन्र्थ ननदिाष्ट न हो।
3.120 "अपशिष्ट उत्पादक" क अथा है और इसमें प्रत्र्ेक
व्र्क्तत र् व्र्क्ततर्ों क समूह, प्रत्र्ेक आव सीर् पररसर
और भ रतीर् रेलवे, रक्ष प्रनतष्ठ नों जैसे गैर-आव सीर्
प्रनतष्ठ न, जो ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं;
3.121 "अपशिष्ट पदानुिम" से त त्पर्ा उस प्र थशमकत
िम से है क्जसमें ठोस अपशिष्ट क प्रबांिन रोकथ म, कमी,
पुनः उपर्ोग, पुनचािण, पुनप्र ाक्प्त और ननपट न पर जोर िेते
हुए ककर् ज न च दहए, क्जसमें रोकथ म सबसे पसांिीि और
लैंडकफल पर ननपट न सबसे कम पसांिीि ववकल्प है;
3.122 "अपशिष्ट बीनने वाला" से त त्पर्ा ऐसे व्र्क्तत र्
व्र्क्ततर्ों के समूह से है जो अनौपच ररक रूप से सड़कों,
कूड़ेि नों, स मग्री पुनप्र ाक्प्त सुववि ओां, प्रसांस्करण और
अपशिष्ट ननपट न सुववि ओां से पुनः उपर्ोग र्ोग्र् और
पुनचािण र्ोग्र् ठोस अपशिष्ट को इकट्ठ करने और पुनः
प्र प्त करने में लगे हुए हैं, त कक वे अपनी आजीववक कम ने
के शलए सीिे र् त्रबचौशलर्ों के म ध्र्म से पुनचािणकत ाओां
को बेच सकें।
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3.123 "क्षेत्रीय कायाषलय" से त त्पर्ा ग्र म पांच र्त के
प्रि सननक क्षेत्र क क र् ालर् है, क्जसक प्रमुख उतत पांच र्त
क पांच र्त सधचव होत है।
3.124 र्ह ां प्रर्ुतत लेककन पररभ वर्त नहीां ककए गए िब्ि
और अशभव्र्क्ततर् ां, लेककन लक्षद्वीप पांच र्त ववननर्मन,
2022, पर् ावरण (सांरक्षण) अधिननर्म, 1986, जल (प्रिूर्ण
की रोकथ म और ननर्ांत्रण) अधिननर्म, 1974, जल (प्रिूर्ण
की रोकथ म और ननर्ांत्रण) उपकर अधिननर्म, 1977 और
व र्ु (प्रिूर्ण की रोकथ म और ननर्ांत्रण) अधिननर्म, 1981
और सभी अपशिष्ट प्रबांिन ननर्मों में पररभ वर्त हैं, उनक
वही अथा होग जो उन्हें सांबांधित अधिननर्मों/ननर्मों में
दिर् गर् है।
4
स्वच्छ एवं हररत पयाषवरण को बढावा देने के शलए आवश्यक
ननदेि िारी करने का अधिकार
1) सधचव पांच र्त को इस उपननर्म के प्रर्ोजन था पांच र्त
क्षेत्रों में स्वच्छ एवां हररत पर् ावरण को बढ व िेने के शलए
समर्-समर् पर अनुप लन हेतु ननिेि ज री करने की िक्तत
होगी।
स्वच्छ एवां हररत पर् ावरण
को बढ व िेने के शलए
आवश्र्क ननिेि ज री करने
की िक्तत
5
कूडा-कचरा फैलाने तथा अन्य बािाओं पर रोक लगाना और
"स्वच्छ आंगन/पररसर/स्थान" सुननजश्चत करना।
5.1 ककसी सावषिननक/ननिी स्थान पर/या में कूडा फेंकना: कोई
भी व्र्क्तत अधिकृत स वाजननक र् ननजी कूड़ प त्र को
छोड़कर ककसी भी व्र्स्त/ख ली/खुले/ख ली स वाजननक र्
ननजी स्थ न पर कूड़ नहीां फेंकेग र् जम नहीां करेग ।
5.2 वाहनों से कूडा फेंकना: कोई भी व्र्क्तत ककसी भी चलती र्
खड़ी ग ड़ी से ककसी भी गली, सड़क, फुटप थ, खेल के
मैि न, बगीचे, र् त र् त द्वीप र् अन्र् स वाजननक/ननजी
स्थ न पर कूड़ नहीां फेंकेग र् जम नहीां करेग ।
5.3 कचरा ढोने वाले वाहनों से कूडा फेंकना: कोई भी व्र्क्तत कूड़े
से भरे ककसी भी रक र् अन्र् व हन को नहीां चल एग
कूड़ -कचर फैल ने तथ
अन्र् ब ि ओां पर रोक
लग न और "स्वच्छ
आांगन/पररसर/स्थ न"
सुननक्श्चत करन ।
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र् उसे नहीां ले ज एग , जब तक कक ऐसे व हन कूड़े को
ढकने के शलए डडज इन न ककए गए हों और लोड ककए
गए हों त कक ककसी भी कूड़े को उड़ने र् ककसी सड़क,
फुटप थ, र् त र् त द्वीप, खेल के मैि न, बगीचे र् अन्र्
स वाजननक स्थ न पर जम होने से रोक ज सके।
5.4 सावषिननक बािा पैदा करना: कोई भी व्र्क्तत स वाजननक
स्थ नों पर ख न नहीां बन एग , नह एग , थूकेग , पेि ब
नहीां करेग , िौच नहीां करेग , ज नवरों/पक्षक्षर्ों को ख न
नहीां णखल एग र् उनके मल-मूत्र को नहीां छोड़ेग , बतान
र् कोई अन्र् वस्तु नहीां िोएग र् ककसी भी प्रक र क
भांड रण नहीां करेग , शसव र् ऐसे स वाजननक स्थ नों र्
सुववि ओां के जो वविेर् रूप से इनमें से ककसी भी
उद्िेश्र् के शलए प्रि न ककए गए हों।
5.5 प्रि सन ककसी भी प्रक र की गैर-जैव अपघटनीर् (नॉन-ब र्ो
डडग्रेडेबल) प्ल क्स्टक, जहरीले स्प्रे र् अन्र् एरोसोल
सदहत ककसी भी वस्तु की त्रबिी, खरीि और उपर्ोग पर
प्रनतबांि लग ने क अधिक र सुरक्षक्षत रखत है, क्जसक
पर् ावरण पर प्रनतकूल प्रभ व पड़त है, क्जसक वैज्ञ ननक
अध्र्र्न र् आम ि रण द्व र समथान ककर् ज त है
र् ककसी भी प्रक र की शसांथेदटक र् प्र कृनतक रूप से
होने व ली स मग्री क्जसक पर् ावरण पर प्रनतकूल प्रभ व
स त्रबत होत है र् जो इसके प्र िेशिक क्षेत्र के भीतर
वनस्पनतर्ों र् जीवों को िूवर्त कर सकती है, क्जससे
अपररवतानीर् क्षनत हो सकती है, त कक ठोस अपशिष्ट
ननपट न को ववननर्शमत ककर् ज सके और पर् ावरण के
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शलए ककसी भी खतरे क प्रबांिन ककर् ज सके। बिते
कक ऐस कोई भी प्रस्त व मुख्र् क र्ाक री अधिक री को
भेज ज एग , क्जसके प स स म न्र् स वाजननक दहत में
ऐसे ककसी भी प्रस्त व को रद्ि करने क अधिक र होग ।
कोई भी व्र्क्तत प्रनतबांधित वस्तुओां के उत्प िन, ववतरण,
भांड रण, त्रबिी और उपर्ोग में शलप्त नहीां होग ।
5.6 ननम ाण स्थलों पर त्रबल्डर द्व र अस्थ र्ी िौच लर् उपलब्ि
कर ए ज एांगे, जह ां खुले में िौच को रोकने के शलए
ननम ाण गनतववधिर्ों को चल ने के शलए श्रशमक बल
तैन त ककर् ज त है। सांबांधित प्र धिकरण द्व र भवन
ननम ाण की अनुमनत िेते समर् इस तरह क पूवा
प्र वि न करन एक िता होनी च दहए और इसक प लन
ककर् ज न च दहए।
5.7 ककसी भी पररसर के म शलक की र्ह क्जम्मेि री होगी कक
वह उतत पररसर के ननव शसर्ों र् अधिभोधगर्ों के शलए
पर् ाप्त िौच लर् और स्वच्छत सुववि प्रि न करे। ऐस
न करने पर अनुसूची में ननदिाष्ट िांड लग र् ज एग ।
5.8 ग्र म पांच र्त पांच र्त सधचव के म ध्र्म से ककसी भी
पररसर को सील करने के शलए अधिकृत है जह ां म शलकों
र् अधिभोधगर्ों द्व र िौच लर् / सीवरेज / सेक्प्टक टैंक
की सुववि प्रि न नहीां की गई है। बिते कक म शलक को
एक महीने क नोदटस दिए त्रबन सीशलांग क ऐस कोई
आिेि नहीां दिर् ज एग । आगे र्ह भी प्र वि न है कक
ऐसी कोई भी सील मुख्र् क र्ाक री अधिक री के ननिेि
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पर ऐसी सुववि एां प्रि न करने और 10,000/- रुपर्े क
भुगत न करने पर खोली ज एगी।
5.9 ग्र म पांच र्त, पांच र्त सधचव के म ध्र्म से, त्रबजली, सड़क,
पीडब्ल्र्ूडी, प नी आदि सदहत ककसी अन्र् ववभ ग से
अनुरोि कर सकती है कक वह उस अधिभोगी की
आवश्र्क सेव ओां की आपूनता क ट िे, क्जसने ठोस
अपशिष्ट ननपट न / प्रबांिन / िौच लर् / सीवरेज के
सांबांि में पांच र्त सधचव के ननिेिों क प लन करने से
इनक र कर दिर् है। सांबांधित ववभ ग को ऐस अनुरोि
प्र प्त होने पर स त दिनों के भीतर उसक अनुप लन
करन होग ।
5.10 ननर्म 5 के अांतगात दिए गए ननिेिों के सांबांि में ककसी
उल्लांघन की सूचन शमलने/िेखे ज ने अथ ात इस
उपननर्म के तहत कूडा-कचरा फैलाने तथा अन्य बािाओं
पर रोक लगाना और "स्वच्छ आंगन/पररसर/स्थान" को
सुननजश्चत करने के शलए, ग्र म पांच र्त/क्जल पांच र्त
उपननर्म की अनुसूची-I में ननि ाररत के अनुस र
जुम ान /िांड लग सकेगी तथ ग्र म पांच र्त उपननर्म की
अनुसूची-I में ननि ाररत अनुस र जुम ान /िांड वसूल सकेगी।
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6
ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, भंडारण, ववतरण और संग्रहण
6.1 अपशिष्ट को अलग-अलग ननटदष्ट समूहों में अलग
करना: ठोस अपशिष्ट क प्रत्र्ेक उत्प िक अपशिष्ट को
उत्प िन के स्रोत पर ल गू होने व ली ननम्नशलणखत श्रेणणर्ों
में अलग करेग और इसे अलग-अलग, त्रबन शमल ए,
प्र धिकृत भांड रण डडब्बों, ननजी/स वाजननक प त्र में अलग-
अलग सांग्रदहत करेग , त कक समर्-समर् पर क्जल पांच र्त
द्व र ननिेशित प्र धिकृत कचर बीनने व लों र् कचर
सांग्रहकत ाओां को सौंप र् ववतररत ककर् ज सके;
1) जैव-ननम्नीकरणीर् (गील ) अपशिष्ट,
2) ननदिाष्ट घरेलू खतरन क अपशिष्ट,
3) पूरी तरह से उपच ररत जैव-धचककत्स अपशिष्ट
(ल गू ननर्मों के अनुस र),
4) ननम ाण और ववध्वांस अपशिष्ट,
5) वृक्ष और पौिों की छांट ई सदहत थोक (बल्क)
उद्र् न और ब गव नी अपशिष्ट,
6) पुनचािणीर् और गैर-पुनचािणीर् अपशिष्ट
सदहत अन्र् सभी गैर-जैवननम्नीकरणीर् र् नॉन-
ब र्ोडडग्रेडेबल (सूख ) अपशिष्ट। नैपककन, ड र्पर,
टैम्पोन आदि जैसे सैननटरी अपशिष्ट को ननम ात ओां
र् ब् ांड म शलकों द्व र उपलब्ि कर ए गए प उच में
र् अधिक री/प्र धिक री के ननिेि नुस र उपर्ुतत
रैपर में सुरक्षक्षत तरीके से लपेट ज एग और सौंपने
के शलए सूखे अपशिष्ट के स थ सांग्रदहत ककर्
ज एग ।
7) सभी थोक उत्प िक समर्-समर् पर क्जल
पांच र्त द्व र अधिसूधचत ननिेिों के अनुस र अपने
पररसर में अपशिष्ट क प्रबांिन करेंगे
ठोस अपशिष्ट क
पृथतकरण, भांड रण, ववतरण
और सांग्रहण
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6.2 क्जल पांच र्त अपशिष्ट उत्प िकों के बीच
ज गरूकत के स्तर के स थ-स थ अपने पररच लन
स्थ नीर् ननक र् में अवसांरचन त्मक समथान की
उपलब्ित को ध्र् न में रखते हुए ननर्मों/उपननर्मों
के क र् ान्वर्न के शलए अलग-अलग चरणों क
ननणार् ले सकती है और उन्हें अधिसूधचत कर
सकती है।
6.3 क्जल पांच र्त अलग-अलग प्रक र के ठोस
अपशिष्टों के भांड रण और ववतरण के शलए ननि ाररत
कांटेनरों के अननव र्ा रांग कोडडांग और अन्र् ववननिेिों
को समर्-समर् पर अलग से तर् करेगी और
अधिसूधचत करेगी, त कक अपशिष्ट को ककसी भी
शमश्रण र् छलक व के त्रबन सुरक्षक्षत और आस नी
से सांग्रह ककर् ज सके, क्जसक ववशभन्न प्रक र के
ठोस अपशिष्टों के उत्प िकों को प लन करन होग ।
6.4 पृथक पररसर अपशिष्ट का ववतरण: प्रत्र्ेक
ठोस अपशिष्ट उत्प िक क र्ह कताव्र् होग , च हे
वह प्रत्र्ेक भूशम और भवन क म शलक हो र्
अधिभोगी हो, कक वह अपने सांबांधित भूशम, पररसर
और भवन से अपशिष्ट एकत्र करे र् एकत्र कर ए,
अपशिष्ट को अलग करे और उसे सांग्रहीत करे और
क्जल पांच र्त द्व र इस उद्िेश्र् के शलए तैन त
पांच र्त कमाच री/व हन/कचर बीनने व ले/कचर
सांग्रहकत ा को सौंपे।
6.5 िैव ननम्नीकरणीय अपशिष्ट: पृथक जैव
ननम्नीकरणीर् ठोस अपशिष्ट (अनुसूची II में
उि हरण त्मक सूची के अनुस र), की र्दि जनरेटर
द्व र ख ि नहीां बन ई गई है, तो उन्हें अपने पररसर
के भीतर सांग्रहीत करन होग और इसकी डडलीवरी
ग्र म पांच र्त क र्ाकत ा / व हन / कचर बीनने व ले
/ कचर सांग्रहकत ा र् जैव ननम्नीकरणीर् अपशिष्ट
सांग्रह व हन को थोक जैव ननम्नीकरणीर् अपशिष्ट
के ननदिाष्ट व णणक्ज्र्क जनरेटर के शलए प्रि न की
ज एगी, जो समर्-समर् पर अधिसूधचत की ज
सकती है।
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6.6 सभी िनरेटर द्वारा खाद बनाना: कचरे के
पररवहन को कम करने के शलए स्थ नीर् ख ि र्
अपशिष्ट के प्रसांस्करण को बढ व दिर् ज एग ।
थोक जनरेटर के शलए कचरे क घर में प्रसांस्करण
करन अननव र्ा होग । सधचव पांच र्त को इस
सांबांि में आवश्र्क ननिेि ज री करने के शलए
अधिकृत ककर् ज एग ।
6.7 ननटदष्ट घरेलू खतरनाक अपशिष्ट: ननदिाष्ट
घरेलू खतरन क अपशिष्ट (जैस कक अनुसूची III में
सूचीबद्ि है) को प्रत्र्ेक अपशिष्ट उत्प िक द्व र
सांग्रदहत ककर् ज एग और उसे सांग्रहण व हन तक
पहुांच र् ज एग , क्जसे क्जल पांच र्त र् लक्षद्वीप
प्रिूर्ण ननर्ांत्रण सशमनत (पीसीसी) द्व र अधिकृत
ककसी अन्र् एजेंसी द्व र स प्त दहक रूप से
उपलब्ि कर र् ज एग । ऐसे अपशिष्ट के सांग्रह के
शलए, र् ऐसे अपशिष्ट के सांग्रह के शलए डडज इन
ककए गए केंद्र पर उसक ननपट न ककर् ज एग ,
क्जसे केंद्र ि शसत प्रिेि लक्षद्वीप के प्रि सन र्
लक्षद्वीप प्रिूर्ण ननर्ांत्रण सशमनत (पीसीसी) द्व र
अननव र्ा ककर् है।
6.8 अनुपचाररत िैव-धचककत्सा अपशिष्ट:
अनुपच ररत जैव-धचककत्स अपशिष्ट (अनुसूची IV में
सूचीबद्ि) को ननदिाष्ट प्रक र के ढके हुए प त्र में
एकत्र और सांग्रहीत ककर् ज एग और ऐसे
अपशिष्ट के प्रत्र्ेक जनरेटर द्व र सांग्रह व हन
तक पहुांच र् ज एग , क्जसे क्जल पांच र्त र्
लक्षद्वीप प्रिूर्ण ननर्ांत्रण सशमनत (पीसीसी) द्व र
ऐसे अपशिष्ट के सांग्रह के शलए अधिकृत ककसी
अन्र् एजेंसी द्व र स प्त दहक रूप से उपलब्ि
कर र् ज एग , र् केंद्र ि शसत प्रिेि लक्षद्वीप के
प्रि सन र् लक्षद्वीप प्रिूर्ण ननर्ांत्रण सशमनत
(पीसीसी) द्व र जैव-धचककत्स अपशिष्ट (प्रबांिन
और रखरख व) ननर्म, 2016 के अनुस र ऐसे
अपशिष्ट के सांग्रह के शलए डडज इन ककए गए केंद्र
पर अननव र्ा तरीके से ननपट न के शलए रख
ज एग ।
6.9 ननमाषण और ववध्वंस अपशिष्ट को अलग-
अलग ऐसे स्थ न पर और ऐसे समर् पर सांग्रदहत
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और ववतररत ककर् ज एग , जैस कक क्जल पांच र्त
र् उसके एजेंट द्व र समर्-समर् पर ऐसे
अपशिष्ट के सांग्रह के शलए अधिसूधचत ककर् ज त
है। छोटे जनरेटर (घरेलू स्तर) ग्र म पांच र्त/क्जल
पांच र्त र् एजेंट की स्थ नीर् हेल्पल इन से सांपका
करके स्रोत पर ननम ाण और ववध्वांस अपशिष्ट को
अलग करने के शलए क्जम्मेि र होंगे, जो तब उतत
जनरेटर द्व र आवश्र्क िुल्क के भुगत न पर ऐसे
अलग ककए गए ननम ाण और ववध्वांस अपशिष्ट को
लेने के शलए एक व हन भेजेंगे और इस अपशिष्ट
को प्रसांस्करण केंद्र तक पहुांच एांगे। ग्र म
पांच र्त/क्जल पांच र्त की स्थ नीर् हेल्पल इन क
वववरण पांच र्त सधचव के क र् ालर् और उनकी
वेबस इट पर उपलब्ि होग ।
6.10 अन्र् सभी गैर-ब र्ोडडग्रेडेबल ("िुष्क") अपशिष्ट -
पुनचािणीर् और गैर-पुनचािणीर् िोनों - को
अपशिष्ट के प्रत्र्ेक जनरेटर द्व र िुष्क अपशिष्ट
सांग्रह व हन तक सांग्रहीत और ववतररत ककर्
ज एग , क्जसे क्जल पांच र्त र् उसके एजेंटों द्व र
ऐसे स्थ नों पर और ऐसे समर् पर प्रि न ककर्
ज एग , जैस कक ऐसे अपशिष्ट के सांग्रह के शलए
समर्-समर् पर उनके द्व र अधिसूधचत ककर् ज
सकत है।
6.11 थोक (बल्क) उद्र् न और ब गव नी अपशिष्ट को
त्रबन शमधश्रत ककए और स्रोत पर ही ख ि बन कर
रख ज एग । ग्र म पांच र्त पेड़ों की छांट ई और
भांड रण के सांबांि में ननिेि/दिि ननिेि भी
अधिसूधचत करेगी और उद्र् न और ब गव नी
अपशिष्ट को अलग करने सदहत पेड़ों की कट ई-
छांट ई की डडलीवरी, सांग्रह और अपनी सुववि तक
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पररवहन के शलए समर्-समर् पर इसके द्व र
अधिसूधचत उधचत िुल्क लेगी।
6.12 अपशिष्ट को िलाना: घरेलू, खतरन क और
व णणक्ज्र्क ठोस अपशिष्ट को सड़क के ककन रे र्
ककसी ननजी र् स वाजननक सांपवत्त पर जल कर
ननपट न करन प्रनतबांधित है।
6.13 र्दि ऐस स्व मी र् अधिभोगी इस उपननर्म द्व र
पररकक्ल्पत ककसी ननिेि क प लन करने में
ववफल रहत है, तो वह सांबांधित क नूनों के तहत
िांडनीर् अपर ि क िोर्ी होग और ग्र म पांच र्त
ऐसे खतरन क अपशिष्ट को ककसी भी उपर्ुतत
तरीके से हट सकती है, र् हटव सकती है, उसक
ननपट न र् उपच र कर सकती है और ऐस करने
में हुए खचा को ऐसे स्व मी र् अधिभोगी से वसूल
कर सकती है।
6.14 ननर्म 6 के अांतगात अथ ात इस उपननर्म के तहत
ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, भंडारण, ववतरण
और संग्रहण पर दिए गए ननिेिों के सांबांि में
ककसी भी उल्लांघन की सूचन शमलने/िेखे ज ने
पर, क्जल पांच र्त उद्र्ोग, सांस्थ ओां, व णणक्ज्र्क
उद्र्म/प्रनतष्ठ नों के सांबांि में उपननर्मों की
अनुसूची-I में ननि ाररत अनुस र जुम ान /िांड लग
सकती है और वसूल कर सकती है और इसी
प्रक र ग्र म पांच र्त आव सीर् पररसरों/क्षेत्रों के
सांबांि में उपननर्मों की अनुसूची-I में ननि ाररत
अनुस र जुम ान /िांड लग सकती है और वसूल कर
सकती है।
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7
जिला/ग्राम पंचायतों के अननवायष कतषव्य
7.1 पररवहन ठेकेदारों, एिेंटों या जिला/ग्राम पंचायत के
कमषचाररयों के खखलाफ कारषवाई: र्दि ठेकेि र क कोई
कमाच री र् क्जल /ग्र म पांच र्त क कोई कमाच री सांग्रह के
ककसी भी त्रबांिु पर अलग-अलग कचरे को शमल त है, र्
ननदिाष्ट समर्-स ररणी के अनुस र कचर उठ ने में ववफल
रहत है, तो क्जल पांच र्त पररवहन ठेकेि र और/र्
क्जल /ग्र म पांच र्त के एजेंटों/कमाच ररर्ों के णखल फ क राव ई
करेगी।
7.2 बुननयादी ढांचा सुवविाएं: क्जल /ग्र म पांच र्त न गररकों
को इन उप-ननर्मों के अनुप लन में सह र्त के शलए
पर् ाप्त बुननर् िी ढ ांच सुववि एां प्रि न करेगी। कचर
सांग्रहण सेव ओां के अनतररतत, कूड़ेि न, सूख कचर छांट ई
केंद्र और ख ि बन ने के केंद्र, जह ां भी सांभव और आवश्र्क
हो, स्थ नीर् न गररकों के पर मिा से स्थ वपत ककए ज एांगे।
स वाजननक स्थ नों पर िौच/पेि ब, कपड़े िोने और नह ने
जैसी परेि ननर्ों से बच ने के शलए समुि र् आि ररत
सांगठनों की भ गीि री से झुग्गी बक्स्तर्ों में पर् ाप्त
स मुि नर्क िौच लर् उपलब्ि कर ए ज एांगे।
7.3 नागररक संसािन आिार: क्जल /ग्र म पांच र्त ख ि
बन ने के स थ-स थ ख ि बन ने के केंद्रों और सूख कचर
छांट ई केंद्रों के म ध्र्म से सूखे कचरे के पुनचािण के ब रे
में ज नक री प्रि न करेगी और उन्हें अपनी वेबस इट पर
सूचीबद्ि करेगी। पांच र्त सधचव को इस सांबांि में आवश्र्क
ननिेि ज री करने के शलए अधिकृत ककर् ज एग ।
7.4 बायोडडग्रेडेबल पूिा सामग्री: क्जल /ग्र म पांच र्त इच्छुक
सांगठनों को जल ननक र्ों जैसे समुद्र तटों, झीलों,
त ल बों आदि के प स कुछ ननदिाष्ट स्थलों पर
ब र्ोडडग्रेडेबल 'पूज ' स मग्री (फूल, पत्ते, फल आदि)
एकत्र करने के शलए अधिकृत करेगी। ऐसे कांटेनरों
से एकत्र स मग्री को अधिम नतः उपर्ुतत स्थ न पर
ख ि बन र् ज एग ।
7.5 बबन्दु-से-बबन्दु अपशिष्ट संग्रहण सेवाएं: क्जल /ग्र म
पांच र्त स वाजननक र् ननजी सड़क पर ववशिष्ट
वपक-अप त्रबन्िुओां से ठोस अपशिष्ट के सांग्रहण की
व्र्वस्थ करेगी, जह ां तक उत्प िक को एकत्रत्रत,
पृथक और सांग्रहीत अपशिष्ट को क्जल पांच र्त
क्जल /ग्र म पांच र्तों के
अननव र्ा कताव्र्
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द्व र उपलब्ि कर ए गए क्जल पांच र्त
क र्ाकत ा/व हन/कचर बीनने व ले/कचर सांग्रहकत ा
को ववतरण के शलए ल न होग , जो सांबांधित
पांच र्त सधचव/स्व स््र् अधिक री/ककसी अन्र्
प्र धिकृत अधिक री द्व र ववशभन्न स्थ नों के शलए
ननदिाष्ट प्रक र के अपशिष्ट के शलए अधग्रम रूप से
अधिसूधचत ककए गए समर् और स्थ नों पर रूट
र्ोजन ओां के अनुस र होग ।
7.6 स्रोत पर संग्रहण: क्जल /ग्र म पांच र्त ककसी भवन र्
भवनों के समूह के पररसर से ठोस अपशिष्ट के
सांग्रहण के शलए पररसर में रखे गए अपशिष्ट
भांड रण प त्र से व्र्वस्थ करेगी, जह ां क्जल /ग्र म
पांच र्त को पांच र्त द्व र अधिसूधचत ककए गए
समर् पर पहुांच प्रि न की ज एगी।
7.7 लैंडकफल पर प्राप्त अपशिष्ट के बारे में डेटा: क्जल /ग्र म
पांच र्त ववशभन्न लैंडकफल और अपशिष्ट प्रसांस्करण
स्थलों पर ज ने व ले अपशिष्ट की म त्र के ब रे में
म शसक डेट स वाजननक रूप से ज री करेगी। ऐसी
ज नक री क र् ालर् और पांच र्त की वेबस इट पर
उपलब्ि होगी।
7.8 सावषिननक स्थानों पर सामुदानयक कूडेदान:
क) क्जल /ग्र म पांच र्त स वाजननक सड़कों र् अन्र्
स वाजननक स्थ नों पर उपर्ुतत स मुि नर्क कूड़ेि न
उपलब्ि कर एगी और उनक रखरख व करेगी; जैस
कक प्रत्र्ेक क्जल /ग्र म पांच र्त द्व र स्वर्ां र्
ककसी एजेंट के म ध्र्म से अांतररम व्र्वस्थ के रूप
में ननि ाररत ककर् ज त है, जब तक कक क्जल /ग्र म
पांच र्त आवश्र्क आवृवत्तर्ों पर स्रोत र् त्रबांिु-से-
त्रबांिु सांग्रहण क प्र वि न नहीां कर लेती और समर्-
समर् पर क्जल /ग्र म पांच र्त की वेबस इट पर
इसकी अधिसूचन ज री नहीां कर िेती।
ख) पृथक ककए गए कचरे को सांबांधित जनरेटर द्व र ऐसे
स मुि नर्क कूड़ेि नों में पहुांच र् ज एग और उसके
ब ि क्जल /ग्र म पांच र्त द्व र एकत्र ककर् ज एग ।
क्जल /ग्र म पांच र्त र् उसके एजेंटों को पृथतकरण
क अनुप लन सुननक्श्चत करन होग और इन
स मुि नर्क कूड़ेि नों से स वाजननक ब ि ओां और
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स्व स््र् सांबांिी खतरों से बचन होग । प्रत्र्ेक
स मुि नर्क कूड़ ि न ब र्ो-डडग्रेडेबल और गैर-ब र्ो-
डडग्रेडेबल कचरे के शलए अलग-अलग होग । ऐसे
सभी स्थ नों क वववरण क्जसमें ऐसे स्थ नों से
कचर सांग्रहण की व्र्वस्थ और क र्ािम ि शमल
हैं, क र् ालर् और वेबस इट पर उपलब्ि होग ।
ग) क्जल /ग्र म पांच र्त के अधिक री/प्र धिक री र्ह
सुननक्श्चत करेंगे कक ककसी भी समर् स मुि नर्क
कूड़ेि न ओवरफ्लो न हों और न ही खुले व त वरण
में खुले रहें तथ कूड़ बीनने व लों, आव र पिुओां
र् पक्षक्षर्ों आदि द्व र कूड़े को फैलने से रोकें।
7.9 िुष्क कचरा छंटाई केंर / सामग्री पुनप्राषजप्त सुवविाएं:
पुनचािणीर् और गैर-पुनचािणीर् कचरे की छांट ई
को ववननर्शमत और सुववि जनक बन ने के शलए,
क्जल /ग्र म पांच र्त र्थ सांभव और
आवश्र्कत नुस र अधिक से अधिक सूख कचर
छांट ई केंद्र उपलब्ि कर एगी। र्े सूख कचर छांट ई
केंद्र क्जल /ग्र म पांच र्त की भूशम पर र् सरक र
र् अन्र् ननक र्ों की भूशम पर होंगे, जो वविेर् रूप
से इस उद्िेश्र् के शलए उपलब्ि कर ई गई हो, र्
उपर्ुतत स वाजननक स्थ नों पर िेड र् ककर्ोस्क
के रूप में उपलब्ि कर ए गए हों और इनक
सांच लन कचर बीनने व लों की पांजीकृत सहक री
सशमनतर्ों/ल इसेंस प्र प्त पुनचािणकत ाओां र्
क्जल /ग्र म पांच र्त द्व र अधिकृत/ननर्ुतत ककसी
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अन्र् एजेंट द्व र ककर् ज एग । छांट ई के ब ि
बचने व ल गैर-पुनचािणीर् कचरे को समर्-समर्
पर ऐसे छांट ई केंद्रों से प्रसांस्करण र् भूशम-भरण
के शलए कचर ननपट न स्थलों पर ले ज र्
ज एग । ऐसे केंद्र को इस तरह से घेर /नछप र्
ज एग कक कचर र हगीरों को दिख ई न िे।
7.10 संग्रहण की समय सारणी और मागष: ग्र म पांच र्त
में ववशभन्न प्रक र के ठोस अपशिष्टों के सांग्रहण के
शलए िैननक और स प्त दहक समर् स रणी और
म गा सांबांधित अधिक री/प्र धिक री द्व र पहले से
तर् और अधिसूधचत ककए ज एांगे। सभी क र् ालर्ों
और वेबस इट पर ववस्तृत ज नक री उपलब्ि होगी।
7.11 इसी प्रक र, क्जल /ग्र म पांच र्त र् उसके
ल इसेंसि ररर्ों द्व र ननम ाण और ववध्वांस
अपशिष्ट, तथ उद्र् न और ब गव नी अपशिष्टों के
सांग्रहण की व्र्वस्थ पांच र्त सधचव/स्व स््र्
अधिक री/ककसी अन्र् प्र धिकृत अधिक री द्व र
जनत के स थ-स थ अपशिष्ट के थोक उत्प िकों
को भी उपलब्ि कर ई ज एगी।
7.12 आकजस्मक िांच: क्जल /ग्र म पांच र्त के ककसी भी
प्र धिकृत अधिक री/एजेंट को ककसी भी उधचत
समर् पर, ऐसी सह र्त के स थ, क्जसे वह
आवश्र्क समझे, ककसी भी स्थ न पर प्रवेि करने
क अधिक र होग , क्जसक उद्िेश्र् होग
(i) क्जल /ग्र म पांच र्त द्व र उसे सौंपे गए ककसी भी क र्ा
को ननष्प दित करन र्
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(ii) र्ह ननि ाररत करन कक तर् ऐसे ककसी भी क र्ा को
ननष्प दित ककर् ज न है, और र्दि ह ां, तो ककस
तरीके से, र् तर् इन उप-ननर्मों के ककसी भी
प्र वि न क अनुप लन ककर् गर् है।
7.13 बािा पता लगाने वाला (न्यूसैंस डडटेक्टर) : पांच र्त
सधचव/स्व स््र् अधिक री/कोई अन्र् अधिकृत
अधिक री उपद्रव डडटेतटरों को उपर्ुतत विी और
व हन उपलब्ि कर कर न्र्ूसैंस डडटेतटरों की
प्रण ली को मजबूत करेग ।
7.14 प्रचार: न गररक सूचन सेव एां: क्जल /ग्र म पांच र्त
उपननर्मों के प्र वि नों को सांकेतों, ववज्ञ पनों,
होडडिंग्स, बैनर, पत्रकों, रेडडर्ो और टेलीववजन पर
घोर्ण ओां, सम च र पत्रों और ककसी अन्र् उपर्ुतत
म ध्र्म से प्रच ररत करेगी, त कक सभी न गररकों
को सेव ओां, पुनचािण, कूड़ -कचर ववरोिी और
उपद्रव ववरोिी िांड और जुम ाने के सांबांि में
न गररकों और क्जल /ग्र म पांच र्त के वैि ननक
कताव्र्ों के ब रे में ज गरूक ककर् ज सके।
7.15 नाशमत अधिकारी और आवधिक ररपोटष: पांच र्त
सधचव/स्व स््र् अधिक री/सांबांधित कोई अन्र्
प्र धिकृत अधिक री अपने ननर्ांत्रण व ले
अधिक ररर्ों को न शमत करेंगे, जो इन उपननर्मों के
तहत ननदिाष्ट क्जल /ग्र म पांच र्त की अननव र्ा
क्जम्मेि ररर्ों को र्ोजन ओां और क र् ान्वर्न के
शलए समर्-स ररणी के अनुस र ल गू करने के शलए
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क्जम्मेि र होंगे। ववशिष्ट र्ोजन एां और समर्-
स ररणी और उसके स पेक्ष उपलक्ब्िर् ां, स थ ही
कमी के क रण, र्दि कोई हों, तो
अधिक री/प्र धिक री द्व र क्जल /ग्र म पांच र्त
वेबस इट के म ध्र्म से स वाजननक रूप से स झ
ककए ज एांगे।
7.16 पारदशिषता और सावषिननक पहुंच: अधिक प रिशिात
और स वाजननक पहुांच सुननक्श्चत करने के शलए,
क्जल /ग्र म पांच र्त अपनी वेबस इट के म ध्र्म से
प्रच ररत की ज ने व ली सभी आवश्र्क ज नक री
प्रि न करेगी।
7.17 सरकारी ननकायों के साथ समन्वय: सभी क्जल /ग्र म
पांच र्त इन उपननर्मों क अनुप लन सुननक्श्चत
करने के शलए अन्र् सरक री एजेंशसर्ों और
प्र धिकरणों के स थ समन्वर् करेंगे।
7.18 क्जल /ग्र म पांच र्त सभी स वाजननक सड़कों, स्थ नों,
कॉलोननर्ों, मशलन बक्स्तर्ों, स्थ नीर् ननक र्, ब ज रों
और पर्ाटन स्थलों, स्थ नीर् ननक र् के प कों,
श्मि न घ टों आदि पर प्रनतदिन र् ननि ाररत
अांतर ल पर तथ पूरे वर्ा सफ ई की व्र्वस्थ
सुननक्श्चत करेगी तथ क्जल /ग्र म पांच र्त इन
स्थ नों से घर-घर ज कर र् ननकटतम कचर
पेटी/कांटेनर/सुववि से कचर एकत्रत्रत करने तथ
उसे बांि व हनों में अांनतम ननपट न स्थ न तक ले
ज ने के शलए प्रनतबद्ि होगी।
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7.19 क्जल /ग्र म पांच र्त स्वच्छत एवां ठोस अपशिष्ट
प्रबांिन क र्ों के शलए अपने स्वर्ां
के/आउटसोसा/अनुबांधित सफ ई कमाच ररर्ों एवां
व हनों क उपर्ोग पूणा अथव आांशिक िैननक
सफ ई क र्ा के शलए करेगी, त कक स्थ नीर् ननक र्
अपने क्षेत्र को जनदहत में स फ-सुथर रख सके।
7.20 िहर की सांपूणा िैननक सफ ई व्र्वस्थ के प्रबांिन के
शलए क्जल /ग्र म पांच र्त प्रत्र्ेक व डा में व डा
क र् ालर् (शिक र्त केंद्र), आवश्र्कत नुस र
उपर्ुतत स्थ नों पर कचर प त्र/कांटेनर, स वाजननक
िौच लर्/मूत्र लर्, कचरे को अांनतम ननपट न के
शलए लैंडकफल तक ले ज ने के शलए स्थ न ांतरण
स्टेिन, प्रसांस्करण इक ई आदि की स्थ पन करेगी।
7.21 उपयोगकताष िुल्क: क्जल /ग्र म पांच र्त मुख्र्
क र्ाक री अधिक री, क्जल पांच र्त द्व र समर्-
समर् पर ननि ाररत नीचे िी गई त शलक के
अनुस र प्रि न की गई अपशिष्ट प्रबांिन सेव ओां के
शलए घरों/पररसरों से उपर्ोगकत ा िुल्क वसूल
करेगी। इस प्रर्ोजन के शलए, क्जल /ग्र म पांच र्त,
ठोस अपशिष्ट प्रबांिन ननर्म, 2016 के अनुप लन
में प्रत्र्ेक आव सीर् पररसर, उद्र्ोग, सांस्थ नों,
व णणक्ज्र्क उद्र्म/प्रनतष्ठ नों से उपर्ोगकत ा िुल्क
एकत्र करने के शलए पांच र्त के सभी व डों में
अपने कमाच ररर्ों/न शमत व्र्क्ततर्ों की ननर्ुक्तत
करेगी।
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7.22 प्रत्र्ेक क्षेत्र में प्रत्र्ेक घर/पररसर/आांगन से कचर
एकत्र करने के शलए अननव र्ा रूप से समर्
ननि ाररत ककर् ज एग । स म न्र्तः समर् प्र तः
7.00 बजे से 11.00 बजे तक होग , ककन्तु इसे
क्जल /ग्र म पांच र्त द्व र अांनतम रूप दिर् ज
सकेग । क्जल /ग्र म पांच र्त द्व र वविेर् सफ ई
अशभर् न चल ने क प्र वि न भी अांनतम रूप दिर्
ज सकेग । कचर सांग्रहण व हन पर
घांटी/ह ना/घोर्ण (क्जसकी ध्वनन अनुमेर् ध्वनन
सीम से अधिक नहीां होनी च दहए) की व्र्वस्थ
ज नी च दहए/कमाच री द्व र बज ई ज नी च दहए,
त कक ननव शसर्ों को कचर सांग्रहण के ब रे में
ज नक री हो सके।
7.23 आव सीर् घरों से कचर सांग्रहण क समर् प्र तःक ल
होग तथ व्र् वस नर्क
प्रनतष्ठ नों/िुक नों/गोि मों/उद्र्ोगों से कचर सांग्रहण
क समर् स र्ांक ल होग अथव जैस कक
क्जल /ग्र म पांच र्त द्व र ननि ाररत ककर् ज एग ।
व्र् वस नर्क प्रनतष्ठ नों/िुक नों/गोि मों/उद्र्ोगों से
कचर सांग्रहण के शलए आवश्र्क व्र्वस्थ क्जल
पांच र्त द्व र की ज एगी।
7.24 आव स/उद्र्ोग/व णणक्ज्र्क प्रनतष्ठ नों से कचर
सांग्रहण हेतु िरें/उपर्ोगकत ा प्रभ र/फीस
ननम्न नुस र ननि ाररत की ज ती हैं:-
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िम
सांख्र्
उपर्ोगकत ा
श्रेणी
उपर्ोगकत ा िुल्क
(म शसक)
दटप्पणणर् ां
जनगणन
नगर पर
ल गू
अन्र् ग ांवों
पर ल गू
1.
पररव र
(कच्चे
मक नों को
छोड़कर) और
क र् ालर्
रु.1.00/- प्रनतदिन
म शसक िेर्
र शि ग्र म
पांच र्त द्व र
वसूल की
ज एगी और
ग्र म पांच र्त
के प स जम
की ज एगी
2.
च र् की
िुक नें/
ककर्ोस्क/
प न की
िुक नें
रु.1.00/- प्रनतदिन
ग्र म पांच र्त
द्व र म शसक
िेर् वसूल
ज एग और
ग्र म पांच र्त
के प स जम
ककर् ज एग
3क.
20 लोगों तक
बैठने की
क्षमत व ले
रेस्तर ां और
भोजन लर्
रु. 5/- प्रनतदिन
ग्र म पांच र्त
द्व र म शसक
िेर् र शि
वसूल की
ज एगी और
ग्र म पांच र्त
के प स जम
की ज एगी
38
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3ख.
20 से अधिक
और 100 तक
बैठने की
क्षमत व ले
रेस्तर ां और
भोजन लर्
रु. 10/- प्रनतदिन
ग्र म पांच र्त
द्व र म शसक
िेर् र शि एकत्र
की ज एगी
और क्जल
पांच र्त के
प स जम की
ज एगी
3ग
100 से
अधिक बैठने
की क्षमत
व ले रेस्तर ां
और
भोजन लर्
रु. 15/- प्रनतदिन
ग्र म पांच र्त
द्व र म शसक
िेर् वसूल
ज एग और
क्जल पांच र्त
के प स जम
ककर् ज एग
4.
ववव ह
भवन/प टी
भूखांड
रु.500
रु.250
प्रनत ववव ह
िेर्, ग्र म
पांच र्त द्व र
वसूल ज एग
तथ ग्र म
पांच र्त के
प स जम
ककर् ज एग
5.
स मुि नर्क
भवन
रु. 100
रु. 50
प्रनत ववव ह
िेर् र शि ग्र म
पांच र्त द्व र
एकत्रत्रत की
ज एगी तथ
ग्र म पांच र्त
के प स जम
की ज एगी
5क.
वविेत
(वेंडर)/हॉकर
प्रनत वविेत /हॉकर
प्रनतदिन 1.00/- रुपर्े
ग्र म पांच र्त
द्व र प्रनत
वविेत म शसक
आि र पर
वसूल ज एग
तथ ग्र म
पांच र्त के
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प स जम
ककर् ज एग ।
6.
मटन और
धचकन की
िुक नें
5/- रुपर्े प्रनतदिन
ग्र म पांच र्त
द्व र प्रनत
वविेत म शसक
िुल्क वसूल
ज एग और
ग्र म पांच र्त
के प स जम
ककर् ज एग
46
7.
िुक नें/गोि म
रु. 125
रु. 60
ग्र म पांच र्त
द्व र म शसक
रूप से वसूल
ज एग और
क्जल पांच र्त
में जम ककर्
ज एग
8.
ननजी स्कूल और
िैक्षणणक सांस्थ न
रु.400
रु.200
ग्र म पांच र्त
द्व र म शसक
रूप से वसूल
ज एग और
क्जल पांच र्त
में जम ककर्
ज एग
9.
होटल/गेस्ट
ह उस/तलीननक/ननजी
अस्पत ल
रु. 1000 रु. 500
ग्र म पांच र्त
द्व र म शसक
रूप से वसूल
ज एग और
क्जल पांच र्त
में जम ककर्
ज एग
40
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10.
उद्र्ोग
रु. 1000 रु. 500
ग्र म पांच र्त
द्व र म शसक
रूप से वसूल
ज एग और
क्जल पांच र्त
में जम ककर्
ज एग
घर-घर ज कर कचर एकत्र करने की व्र्वस्थ ल गू होने
के एक महीने ब ि उपर्ोगकत ा िुल्क लग र् ज एग ।
उपरोतत िरों को समर्-समर् पर पांच र्त सधचव द्व र
सांिोधित ककर् ज एग ।
7.25 उपरोतत अनुस र डोर टू डोर र् त्रबांिुव र कचर सांग्रहण
के शलए उपर्ोगकत ा िुल्क केवल पांच र्त सधचव द्व र तर्
ककए गए अधिकृत सांस्थ न/व्र्क्तत/एजेंसी द्व र ही वसूल
ज एग । उपरोतत िरों क उधचत रूप से ववज्ञ पन ककर्
ज एग और िरों को कचर प्रबांिन व हनों पर भी प्रिशिात
ककर् ज एग ।
7.26 कचरे को ह थ से नहीां सांभ ल ज एग । लेककन, कुछ
अस म न्र् पररक्स्थनतर्ों के क रण, र्दि अपशिष्ट स मग्री को
मैन्र्ुअल रूप से सांभ लन और उठ न पड़त है, तो ऐसी
पररक्स्थनतर्ों में व्र्क्ततगत सुरक्ष धगर्र की पूरी स वि नी
और स वि ननर्ों के स थ मैनुअल श्रम क उपर्ोग ककर्
ज एग ।
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8
कुछ ववशिष्ट श्रेखणयों/जस्थनतयों के मामले में जिला/ग्राम
पंचायत और/या अपशिष्ट उत्पादकों की अननवायष
जिम्मेदाररयां: कुछ क्स्थनतर्ों की वविेर् प्रकृनत को ध्र् न में
रखते हुए, ननम्नशलणखत क्जम्मेि ररर् ां वविेर् रूप से
अननव र्ा की गई हैं:
8.1 मशलन बजस्तयां
8.1.1 जह ां ल गू हो, ग्र म पांच र्त अलग-अलग ठोस कचरे
को इकट्ठ करने के शलए मशलन बक्स्तर्ों के ब हर एक
त्रबांिु पर ननक्श्चत समर् पर डोर-टू-डोर सांग्रह प्रण ली क
ववस्त र करेगी।
8.1.2 समर्-समर् पर मशलन बक्स्तर्ों के अांिर सफ ई के
शलए ग्र म पांच र्त द्व र ग्र म पांच र्त सिस्र्ों, न गररक
सांगठनों, सरक री ननक र्ों/कॉपोरेट आदि की मिि से सफ ई
अशभर् न चल र् ज एग ।
कुछ ववशिष्ट
श्रेणणर्ों/क्स्थनतर्ों के म मले
में क्जल /ग्र म पांच र्त
और/र् अपशिष्ट उत्प िकों
की अननव र्ा क्जम्मेि ररर् ां:
42
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
8.2 मुगी, मछली और वि (स्लॉटर) अपशिष्ट (ननदिाष्ट
बूचड़ख नों और ब ज रों के अल व सभी क्षेत्रों से)
8.2.1 ननदिाष्ट बूचड़ख नों और ब ज रों के अल व ककसी भी
पररसर क प्रत्र्ेक म शलक/कब्ज ि री, जो ककसी भी
व्र् वस नर्क गनतववधि के पररण मस्वरूप मुगी, मछली और
वि अपशिष्ट उत्पन्न करत है, उसे बांि, स्वच्छ क्स्थनत में
अलग से सांग्रहीत करन होग और इसे इस उद्िेश्र् के शलए
प्रि न ककए गए क्जल /ग्र म पांच र्त सांग्रह व हन में िैननक
आि र पर ननदिाष्ट समर् पर पहुांच न होग । ककसी भी
स मुि नर्क कूड़ेि न में ऐसे कचरे को जम करन प्रनतबांधित
है और जुम ान अनुसूची में िि ाए अनुस र जुम ान लग र्
ज एग ।
8.2.2 पांच र्त सधचव/स्व स््र् अधिक री/ग्र म पांच र्त क
कोई अन्र् प्र धिकृत अधिक री ब ज र पररसर में अधिकतम
स्वच्छत और सफ ई की क्स्थनत प्रि न करने के शलए ब ज रों
में न गररक सुववि ओां की मरम्मत/पुनननाम ाण के शलए
क्जम्मेि र होग ।
8.3 वविेत /हॉकर: सभी वविेत /हॉकर अपने ब र्ोडडग्रेडेबल
और अन्र् कचरे को वेंडडांग स इट (व्र् प र के स्थल) पर
कांटेनर/डडब्बों में त्रबन शमल ए रखेंगे त कक उस वेंडडांग
गनतववधि से उत्पन्न कचरे को अलग-अलग सांग्रदहत ककर्
ज सके। र्ह जनरेटर/वविेत की क्जम्मेि री होगी कक वह
इस कचरे को अलग-अलग करके क्जल /ग्र म पांच र्त के
सांग्रह व हन र् ननिेि नुस र ननकटतम न शमत स मुि नर्क
डडब्बे में पहुांच ए। ऐस न करने पर जुम ाने की अनुसूची के
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अनुस र जुम ान लग र् ज एग । प्रत्र्ेक वविेत /हॉकर अपने
'स्वच्छ आांगन' को बन ए रखने के शलए क्जम्मेि र होग ।
8.4
घर/गशलयां/सववषस लेन:
8.4.1 घर-गशलर्ों के भीतर पररसर के
म शलक/कब्ज ि रक की र्ह क्जम्मेि री होगी
कक वह र्ह सुननक्श्चत करे कक घर की
न ली में कोई कचर न फेंक ज ए और
ककसी भी ठोस कचरे को अलग करके कचर
सांग्रह व हन तक पहुांच ए, जो क्जल /ग्र म
पांच र्त द्व र ऐसे स्थ नों पर और ऐसे
समर् पर उपलब्ि कर र् ज एग , जैस कक
अधिक री/प्र धिक री द्व र अधिसूधचत ककर्
ज सकत है।
8.4.2 जह ां ऐसे पररसर के म शलक/कब्ज ि रक घर
की न ली की सफ ई के शलए क्जल /ग्र म
पांच र्त की सेव ओां क ल भ उठ न च हते
हैं, उन्हें क्जल /ग्र म पांच र्त के सांबांधित
क र् ालर् में आवेिन करन होग और
समर्-समर् पर क्जल /ग्र म पांच र्त द्व र
अधिसूधचत उपर्ुतत ननि ाररत िुल्क क
भुगत न करन होग । सफ ई के प्रर्ोजनों के
शलए घर की न ली तक पहुांच प्रि न करन
म शलकों/कब्ज ि रकों की क्जम्मेि री होगी।
44
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8.5
स्वाशमत्व वाले/पालतू पिुओं द्वारा फैलाया गया
कूडा:
ककसी भी प लतू पिु के म शलक की र्ह
क्जम्मेि री होगी कक वह सड़क र् ककसी
स वाजननक स्थ न पर स्व शमत्व व ले/प लतू पिु
द्व र फैल ए गए ककसी भी प्रक र के
मल/कूड़े/मल को तुरांत स फ करे और अपने स्वर्ां
के सीवेज र् अन्र् स्वच्छत प्रण ली में ऐसे
कचरे के उधचत ननपट न के शलए पर् ाप्त किम
उठ ए।
8.6.
सावषिननक सभाएं और कायषिम:
8.6.1 ककसी भी क रण से स वाजननक स्थ नों पर
आर्ोक्जत स वाजननक सभ ओां और क र्ािमों
के शलए (जुलूस, प्रििानी, सकास, मेले,
स वाजननक रैशलर् ां, व णणक्ज्र्क, ि शमाक,
स म क्जक-स ांस्कृनतक क र्ािम, ववरोि और
प्रििान आदि सदहत) जह ां पुशलस और/र्
क्जल /ग्र म पांच र्त की अनुमनत आवश्र्क
है, क र्ािम र् सभ के आर्ोजक की र्ह
क्जम्मेि री होगी कक वह उस क्षेत्र की सफ ई
के स थ-स थ क र्ािम के तुरांत ब ि सभी
सटे हुए क्षेत्र की सफ ई सुननक्श्चत करे।
8.6.2 वापसी योग्य सफाई िमा: क र्ािम के
आर्ोजक को क र्ािम की अवधि के शलए
सांबांधित क र् ालर् में आवश्र्क जम र शि
क भुगत न करन होग , जो क र्ािम के
पूर होने पर र्ह सूधचत करने पर व पस
कर िी ज एगी कक उतत स वाजननक स्थ न
को कफर से स फ कर दिर् गर् है, और
क र्ािम के पररण मस्वरूप उत्पन्न ककसी
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भी कचरे को पांच र्त सधचव/स्व स््र्
अधिक री/सांबांधित ककसी अन्र् अधिकृत
अधिक री की सांतुक्ष्ट के अनुस र एकत्र कर
ननदिाष्ट स्थलों पर ले ज र् गर् है। र्ह
जम र शि केवल स वाजननक स्थ न की
सफ ई के शलए होगी और इसमें सांपवत्त को
हुए ककसी भी नुकस न को ि शमल नहीां
ककर् ज एग । र्ह खांड ववशभन्न अन्र्
क र्ािमों पर भी ल गू होग जो पांच र्त
प कों के ब हर र् नी सड़कों/गशलर्ों आदि पर
आर्ोक्जत ककए ज रहे हैं।
र्दि क र्ािम के आर्ोजक उस क र्ािम के
पररण मस्वरूप उत्पन्न कचरे की सफ ई,
सांग्रह और पररवहन के शलए क्जल /ग्र म
पांच र्त की सेव ओां क ल भ उठ न च हते
हैं, तो उन्हें क्जल /ग्र म पांच र्त के सांबांधित
क र् ालर् में अधग्रम आवेिन करन होग
और क्जल /ग्र म पांच र्त द्व र इस उद्िेश्र्
के शलए तर् ककए गए आवश्र्क िुल्क क
अधग्रम भुगत न करन होग । ऐसी सफ ई
जम र शि और िुल्क पांच र्त द्व र समर्-
समर् पर तर् ककए ज एांगे। र्दि कोई प टी
त्रबन सुरक्ष जम र शि दिए कोई आर्ोजन
करती है, तो उससे सफ ई जम र शि जुम ाने
के रूप में वसूल की ज एगी।
8.7 ननिी संपवि पर कूडादान:
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सांपवत्त के प्रत्र्ेक म शलक र् अधिभोगी को ननजी
पररसर में अधिकृत कूड़ ि न रखन होग , बिते कक
कूड़ ि न न तो स वाजननक सड़क/सड़कों और
फुटप थों से दिख ई िे और न ही पिुओां के शलए
सुलभ हो।
8.8 अन्य सावषिननक स्थान
सरक री/अिा-सरक री, वैि ननक ननक र् अपने
स्व शमत्व व ले/कब्जे व ले स वाजननक पररसरों में इन
उप-ननर्मों के क र् ान्वर्न के शलए क्जम्मेि र होंगे।
9
इन उपननयमों के उल्लंघन के शलए िुमाषना/दंड
9.1 जो कोई भी इन उपननर्मों के ककसी भी प्र वि न क
उल्लांघन करत है र् इनमें से ककसी भी उपननर्म के तहत
तर् की गई ितों क प लन करने में ववफल रहत है, उसे इन
उपननर्मों में सांलग्न अनुसूची-I में उक्ल्लणखत जुम ाने से िांडडत
ककर् ज एग , ऐस न करने पर, उतत चूककत ा को सड़क की
सफ ई र् शभवत्तधचत्रों की सफ ई आदि जैसे कम से कम एक
घांटे के शलए स मुि नर्क सेव करनी होगी, जैस कक ब ि
डडटेतटर र् क र् ान्वर्न प्र धिकरण र् ऐस करने के शलए
अधिकृत ककसी व्र्क्तत द्व र ननिेशित / आिेि दिर् गर्
हो। जुम ान सांपवत्त कर के सम न तरीके से और उसी सीम
तक वसूल ज सकत है। घोवर्त जनगणन िहरों के अल व
ग ांवों / ग्र म पांच र्तों के शलए जुम ान इन उपननर्मों में
सांलग्न अनुसूची - I में उक्ल्लणखत जुम ाने क 50% होग ।
इन उपननर्मों के उल्लांघन के
शलए िांड
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9.2 र्दि ननजी स्थ न पर कचर ड लने के शलए क्जम्मेि र
व्र्क्तत अज्ञ त है, तो म शलक/कब्ज ि री को अपर ि क
िोर्ी म न ज एग और जुम ान अि करन होग ।
9.3 र्दि क्जल /ग्र म पांच र्त की ओर से कचरे को हट न र्
सांस धित करन आवश्र्क हो ज त है, क्जसे हट ने र्
सांस धित करने की क्जम्मेि री ककसी अन्र् एजेंसी की थी, तो
क्जम्मेि र व्र्क्तत र् सांस्थ क्जल /ग्र म पांच र्त को
ननि ाररत िुल्क क 5 गुन र् 5000/- रुपर्े प्रनत घटन जो
भी अधिक हो, की िर से खचा क भुगत न करने के शलए
उत्तरि र्ी होगी।
9.4 इन उप-ननर्मों में कुछ भी क्जल /ग्र म पांच र्त को उप-
ननर्मों के तहत ननि ाररत जुम ाने के अल व , ककसी व्र्क्तत
के असहर्ोग के क रण कचरे को हट ने र् ननपट न पर
ककए गए ककसी भी अनतररतत खचा के शलए प्रि सननक
िुल्क वसूलने से नहीां रोकत है।
9.5 इन उप-ननर्मों के तहत बक र् र शि सांपवत्त कर के
सम न तरीके से और उसी सीम तक वसूल की ज एगी।
बिते कक ऐसी कोई वसूली क र्ाव ही तब तक आरांभ नहीां
की ज एगी जब तक कक चूककत ा को बक र् र शि क
भुगत न करने के शलए एक म ह क समर् न िे दिर् गर्
हो।
10
ववववि प्राविान:
10.1 जैव धचककत्स अपशिष्ट और औद्र्ोधगक अपशिष्ट को
ठोस अपशिष्ट के स थ नहीां शमल र् ज एग और ऐसे
अपशिष्ट क सांग्रह इस उद्िेश्र् के शलए अलग से ननदिाष्ट
ननर्मों/उपननर्मों के अनुस र ककर् ज एग । जैव धचककत्स
अपशिष्ट के ननपट न के शलए ननर्मों/उपननर्मों के अनुस र
स म न्र् जैव धचककत्स अपशिष्ट उपच र सुववि
(सीबीडब्ल्र्ूटीएफ) सेव ओां क ल भ उठ र् ज एग । ऐसे
ववववि प्र वि न
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खतरन क अपशिष्ट क ननपट न स म न्र् जैव धचककत्स
अपशिष्ट उपच र सुववि (सीबीडब्ल्र्ूटीएफ) सांर्ांत्र में
ननि ाररत िुल्क पर सुननक्श्चत करन होग ।
10.1.क. ककसी सावषिननक/ननिी स्थान पर/या उस पर फेस
मास्क फेंकना: कोई भी व्र्क्तत ककसी भी
अधिभोगी/ख ली/खुले/ख ली स वाजननक र् ननजी स्थ न पर
फेस म स्क नहीां फेंकेग र् नहीां फेंकेग ।
10.2 आव र पिुओां को कचर डांपों के आसप स र् िहर के
अन्र् स्थ नों पर स्वतांत्र रूप से घूमने की अनुमनत नहीां िी
ज एगी और उन्हें अधिकृत क्षेत्र/स्थ न पर ही रोकने की
व्र्वस्थ करनी होगी।
10.3 कोई भी व्र्क्तत अपने भवन, सांस्थ न र् व्र् वस नर्क
प्रनतष्ठ न से अपशिष्ट जल, कीचड़र्ुतत प नी, मल, गोबर, मल
आदि को इकट्ठ र् फेंक नहीां सकत है, क्जससे उसकी
बिबू से व त वरण और जमीन प्रिूवर्त हो और स वाजननक
स्व स््र् को नुकस न पहुांचे र् र् त र् त में ब ि उत्पन्न
हो, ऐस न करने पर ऐसे अपशिष्ट फैल ने के शलए
प्रि सननक िुल्क र् जुम ान मौके पर ही लग र् ज एग
और उनके णखल फ अि लत में म मल ल र् ज सकत है।
10.4 र्दि कोई व्र्क्तत मृत पिु/मवेिी र् उसके अांगों को
फेंककर स वाजननक प कों आदि में प्रिूर्ण र् गांिगी फैल त
प र् ज त है, तो र्ह िांडनीर् अपर ि होग और जुम ान
तथ प्रि सननक िुल्क भी लग र् ज एग ।
10.5 क्जल /ग्र म पांच र्त क र्ह कताव्र् होग कक वह सभी
अपशिष्ट सांच लकों (ले ज ने व लों) को उनके व्र्वस र् के
िुष्प्रभ वों से बच ए तथ उन्हें व वर्ाक धचककत्स ज ांच और
ननगर नी िी ज ए, उधचत स्व स््र् शिक्ष िी ज ए तथ र्दि
र्ह महसूस ककर् ज ए कक बीम री व्र्वस र् से सांबांधित है
तो उन्हें मुफ्त धचककत्स उपच र दिर् ज ए। ग्र म पांच र्त
व्र्क्ततगत सुरक्ष उपकरण उपलब्ि कर एगी तथ ननगर नी
करेगी कक श्रशमक उसक उपर्ोग कर रहे हैं।
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10.6 क्जल /ग्र म पांच र्त प्रभ वी रूप से सुि र त्मक उप र्
करने तथ भववष्र् के शलए उधचत र्ोजन बन ने के शलए
प्रबांिन सूचन प्रण ली ववकशसत करेगी। भौगोशलक सूचन
प्रण ली (जीआईएस) िुरू की ज एगी तथ एमआईएस को
इस प्रण ली में एकीकृत ककर् ज सकत है। प्रत्र्ेक पर्ावेक्षी
(ननरीक्षण सांबांिी) कमाच री के प स रूट मैप तथ ड्र्ूटी च टा
होने च दहए, जो र्ह ज ांच करें कक स इट पर क र्ा ननि ाररत
समर् के अनुस र चल रह है तथ व हन और जनिक्तत
अपन इष्टतम आउटपुट िे रहे हैं।
11
जिला/ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी —
क्जल /ग्र म पांच र्त की
क्जम्मेि री
11.1 ठोस अपशिष्ट का पररवहन:-
ठोस अपशिष्ट के पररवहन के शलए उपर्ोग ककए ज ने व ले
व हनों को ववधिवत बांि ककर् ज न च दहए त कक अपशिष्ट
जनत को दिख ई न िे और पररवहन के िौर न अपशिष्ट
सड़क पर कहीां और त्रबखर न हो, ठोस अपशिष्ट के पररवहन
के िौर न ननम्नशलणखत म नकों को बन ए रख ज न च दहए।
11.2 ठोस अपशिष्ट को स्थ वपत अपशिष्ट सांग्रहकत ाओां से
शिड्र्ूल के अनुस र एकत्र और स फ ककर् ज एग । अपशिष्ट
के स थ-स थ ननपट न स्थल के आसप स के क्षेत्र को भी
स फ रख ज न च दहए।
11.3 पररवहन व हनों क डडज इन ऐस होग कक अपशिष्ट
को तब तक जमीन को छूने की अनुमनत नहीां िी ज एगी
जब तक कक वह अपने अांनतम प्रसांस्करण/ननपट न स्थल पर
न पहुांच ज ए, और इस प्रक र अपशिष्ट की ब र-ब र हैंडशलांग
की अनुमनत नहीां होगी।
12
ठोस अपशिष्ट का पुनचषिण - ग्र म पांच र्त में एकत्रत्रत
ठोस अपशिष्ट को उपर्ोगी स मग्री के रूप में प्रसांस्कृत
करने के शलए प्रिूर्ण ननर्ांत्रण बोडा/पीसीसी द्व र अनुमोदित
ववशभन्न ठोस अपशिष्ट ननपट न इक इर्ों तथ ऐसे ठोस
अपशिष्ट की ववशभन्न तकनीकों को ल गू ककर् ज न
च दहए, त कक लैंडकफल पर अपशिष्ट ननपट न की ननभारत
ठोस अपशिष्ट क पुनचािण
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को कम ककर् ज सके। अपेक्षक्षत पररण मों के शलए
ननम्नशलणखत म नक ल गू ककए ज ने च दहए;
12.1
जैव-ननम्नीकरणीर् अपशिष्ट के प्रसांस्करण के शलए
वमी-कम्पोक्स्टांग, कम्पोक्स्टांग, मैकेन इज्ड कम्पोक्स्टांग, ब र्ो-
मीथेनेिन आदि ववशभन्न तकनीकों क उपर्ोग ककर् ज
सकत है। स थ ही, आवश्र्क प्र धिक र प्र प्त करके अन्र्
प्र कृनतक तरीकों/सांस िनों क उपर्ोग करके अपशिष्ट को
ववघदटत ककर् ज सकत है।
12.2 पुनचािणीर्/नवीकरणीर् सांस िनों के स थ शमश्रण के
रूप में शमधश्रत अपशिष्ट पि था के शलए पुनचािण की ववधि
क उपर्ोग ककर् ज न च दहए। कुछ म मलों में अपशिष्ट
सांस िनों क उपर्ोग ऊज ा उत्पन्न करने के शलए ककर् ज
सकत है। प्रौद्र्ोधगकी व ले ऐसे सांर्ांत्रों को प्रिूर्ण ननर्ांत्रण
बोडा द्व र अधिकृत ककर् ज न च दहए।
13
अशभयोिन और िुमाषना: - इन उपननर्मों के प्र वि न के
तहत, उतत उपननर्मों के ककसी भी उल्लांघन के शलए, इन
उपननर्मों र् लक्षद्वीप पांच र्त ववननर्मन, 2022 में
ननि ाररत अनुस र अशभर्ोजन और िांड लग र् ज सकत है।
इसके अल व , पर् ावरण सांरक्षण अधिननर्म 1986 के
अनुस र, उनके णखल फ म मले िजा ककए ज सकते हैं।
अशभर्ोजन और जुम ान
51
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14
ननवाषधचत सदस्यों और पंचायत सधचव की जिम्मेदारी
14.1 इस उपननर्म के प्र वि नों को ल गू करने की
प्रि सननक िक्ततर् ां पांच र्त सधचव र् पांच र्त सधचव द्व र
अधिकृत ककसी अधिक री में ननदहत होंगी। पांच र्त
सधचव/प्र धिकृत अधिक री क्जल पांच र्त के प स एकत्रत्रत
और जम ककए गए उपर्ोगकत ा िुल्क/जुम ाने के सांबांि में
सांबांधित मुख्र् क र्ाक री अधिक री/खांड ववक स अधिक री,
क्जल पांच र्त को सूधचत करेग और वह इस उपननर्म
द्व र र् इसके तहत लग ए गए क र्ों के उधचत ननवाहन के
शलए सीिे उनके प्रनत उत्तरि र्ी होग ।
ननव ाधचत सिस्र्ों और
पांच र्त सधचव की क्जम्मेि री
14.2
पंचायत सधचव/प्राधिकृत अधिकारी-
क) ग्र म पांच र्त के अधिक ररर्ों एवां कमाच ररर्ों
द्व र ठोस अपशिष्ट प्रबांिन में ककए गए क र्ों एवां
उठ ए गए किमों क पर्ावेक्षण एवां ननर्ांत्रण करेंगे।
ख) ऐसी अन्र् िक्ततर्ों क प्रर्ोग करेंगे तथ ऐसे
अन्र् क र्ा करेंगे जो इस उपननर्म र् इसके
अिीन बन ए गए ननर्मों के प्र वि नों के अांतगात
प्रित्त र् सौंपे ज एां।
ग) सरपांच, पांच र्त सधचव, स्व स््र् अधिक री
आप तक लीन पररक्स्थनतर्ों में ठोस अपशिष्ट
प्रबांिन से सांबांधित ककसी क र्ा के ननष्प िन र्
ककसी क र्ा के ननष्प िन क ननिेि िे सकते हैं,
क्जसके सांबांि में पांच र्त की मांजूरी आवश्र्क है
तथ उनकी र र् में क्जसक तत्क ल ननष्प िन र्
ननष्प िन जनत की सुरक्ष के शलए आवश्र्क है
तथ र्ह भी ननिेि िे सकते हैं कक ऐसे क र्ा के
ननष्प िन र् ऐसे क र्ा के ननष्प िन के शलए ककए
गए व्र्र् क भुगत न ग्र म पांच र्त के कोर् से
ककर् ज ए।
14.3 पांच र्त के ननव ाधचत सिस्र्ों क र्ह
ि नर्त्व होग कक वे सुननक्श्चत करें कक इन
उपववधि के प्र वि नों क उनके सांबांधित क्षेत्रों में
अक्षरिः प लन ककर् ज ए।
52
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15
अपील। जुम ाने की कुल र शि 10,000/- रुपर्े प्रनत घटन
से अधिक न हो तो जुम ाने के ववरुद्ि कोई अपील नहीां की
ज एगी। पांच र्त सधचव र् ग्र म पांच र्त के प्र धिकृत
अधिक री के ककसी अन्र् आिेि के ववरुद्ि अपील मुख्र्
क र्ाक री अधिक री के प स होगी, क्जसक ननणार् अांनतम
होग ।
अपील
16
स्वच्छता के शलए सामान्य प्राविान
1) कोई भी व्र्क्तत और प लतू पिु नहल न ,
थूकन , पेि ब, िौच, पिु र् पक्षक्षर्ों को
णखल न /वि करन , व हन, बतान र् ककसी अन्र्
वस्तु की मरम्मत/िुल ई करन र् इनमें से
ककसी भी उद्िेश्र् के शलए ककसी भी प्रक र क
भांड रण जैस क म नहीां करेग ।
2) खुले में िौच को रोकने के शलए त्रबल्डरों
द्व र ननम ाण स्थलों, प्रशिक्षण केंद्रों, सभी प्रक र
के सांस्थ नों में िौच लर् की व्र्वस्थ की
ज एगी। भवन ननम ाण की अनुमनत िेते समर्
इस तरह के पूवा प्र वि न करन एक िता होनी
च दहए और इसक प लन ककर् ज न च दहए।
इस उपननर्म में अधिसूचन के ब ि सभी
आव सीर्/व्र् वस नर्क भवनों में 03 (तीन)
महीने के भीतर िौच लर् होन च दहए अन्र्थ
उन्हें खुले में िौच को बढ व िेने व ली
एजेंसी/व्र्क्तत म न ज एग और तिनुस र िांड
लग र् ज एग ।
स्वच्छत के शलए स म न्र्
प्र वि न
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17
पररसर तक पहुंच
1) पररसर क अधिभोगी क्जल /ग्र म पांच र्त को कचर
एकत्र करने और हट ने के उद्िेश्र् से पररसर तक पहुांच
प्रि न करेग और र्ह सुननक्श्चत करेग कक क्जल /ग्र म
पांच र्त को अपनी सेव एां प्रि न करने में कोई ब ि , हत ि
र् रुक वट न आए।
2) जह ां क्जल /ग्र म पांच र्त की र र् में, ककसी पररसर से
कचर एकत्र करने र् हट ने से पररसर र् क्जल /ग्र म
पांच र्त की सांपवत्त को नुकस न पहुांचने र् कचर
सांग्रहकत ाओां र् ककसी अन्र् व्र्क्तत को चोट पहुांचने की
सांभ वन है, वह ां पररसर के सांबांि में कचर सांग्रह सेव प्रि न
करने की िता के रूप में, अधिभोगी को ऐसी ककसी क्षनत र्
चोट र् इनमें से ककसी से उत्पन्न होने व ले ककसी ि वे के
सांबांि में शलणखत रूप में क्षनतपूनता करने की आवश्र्कत हो
सकती है।
पररसर तक पहुांच
18
नोटटस और िुमाषना
1) ग्र म पांच र्त ककसी भी पररसर के अधिभोगी को नोदटस
िे सकेगी, क्जसमें ऐसे अधिभोगी को नोदटस में ननदिाष्ट
तरीके से और समर् के भीतर ऐसे पररसर में ककसी भी
कचरे को स फ करने की आवश्र्कत होगी।
2) र्दि कोई व्र्क्तत, क्जसे नोदटस दिर् गर् है, नोदटस
द्व र लग ई गई ितों क प लन करने में ववफल रहत है,
तो ऐस व्र्क्तत अपर ि क िोर्ी होग और समर्-समर् पर
उप-ननर्मों द्व र ननि ाररत िांड के शलए उत्तरि र्ी होग ।
3) र्दि कोई व्र्क्तत, क्जसे द्व र नोदटस दिर् गर् है, ऐसे
नोदटस द्व र लग ई गई ककसी भी िता क प लन करने में
ववफल रहत है, तो ग्र म पांच र्त पररसर में प्रवेि कर सकती
है और कचरे को स फ कर सकती है, और ऐस करने में हुए
व्र्र् को अधिभोगी से वसूल कर सकती है।
4) क. जह ां ककसी अवसर पर, ग्र म पांच र्त क कोई
अधिक री ककसी ऐसे व्र्क्तत को प त है कक उसने उस
अवसर पर उप-ननर्मों की ि र ओां के अिीन कोई अपर ि
ककर् है, क्जसके ब रे में उस अधिक री को र्ह ववश्व स करने
क क रण है, वह उस व्र्क्तत को एक नोदटस त मील कर
सकत है क्जसमें ऐसे व्र्क्तत को एक ननक्श्चत जुम ान अि
करके उस अपर ि के शलए िोर्शसद्धि के ककसी ि नर्त्व क
ननवाहन करने क अवसर दिर् ज एग ।
नोदटस और जुम ान
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ख. इस ि र के अिीन एक नोदटस में अपर ि क
गठन करने व ली कधथत पररक्स्थनतर्ों क ऐस वववरण
दिर् ज एग जो अपर ि की उधचत ज नक री िेने के
शलए आवश्र्क है और इसमें ननदिाष्ट ककर् ज एग -
क) अवधि;
ख) ननि ाररत जुम ाने की र शि; और
ग) ककसे और ककस पते पर ननि ाररत जुम ान अि ककर् ज
सकत है।
ग. समर्-समर् पर ग्र म पांच र्त को िेर् ननक्श्चत जुम ान ।
5) कोई भी व्र्क्तत जो इन उपननर्मों के ककसी
प्र वि न क उल्लांघन करत है र् उसक अनुप लन
करने में असफल रहत है, वह अपर ि क िोर्ी होग
और िोर्शसद्धि पर जुम ान र् क र व स, र् िोनों, ऐसे
जुम ान और क र व स र् ऐसे अन्र् िांड के शलए
उत्तरि र्ी होग , जैस कक सक्षम न्र् र् लर् द्व र
ननि ाररत ककर् ज एग ।
6) कोई भी व्र्क्तत जो अपशिष्ट को डांप करत है, जम
करत है, बह त है, फैल त है र् छोड़त है, र् ऐसे
अपशिष्ट को डांप करने, बह ने, फैल ने र् छोड़ने क
क रण बनत है र् ऐस करने की अनुमनत िेत है, च हे
अपशिष्ट कांटेनर र् प त्र में हो र् नहीां, स वाजननक हो
र् ननजी स्व शमत्व व ले ककसी भी स्थ न पर, क्जसमें
ख ली भूशम, नदिर् ां, जलम गा, जलग्रहण क्षेत्र, सीवर और
तूफ नी जल न शलर् ां ि शमल हैं, लेककन केवल कांटेनर में
र् ऐसे स्थ न पर जो वविेर् रूप से इांधगत ककर् गर्
हो, प्रि न ककर् गर् हो र् ऐसे प्रर्ोजन के शलए अलग
रख गर् हो, वो एक अपर ि है और अनुसूची में
ननि ाररत अनुस र मौके पर जुम ान लग र् ज सकत
है; आिेि ग्र म पांच र्त के पांच र्त सधचव द्व र ज री
ककर् ज सकत है और आिेि क उल्लांघन करने व ले
पर मुकिम चल र् ज सकत है।
55
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19
ठोस अपशिष्टों के प्रसंस्करण के शलए प्राविान
1) क्जल /ग्र म पांच र्त, ठोस अपशिष्ट के
पुनचािण, उपच र, प्रसांस्करण और ननपट न
र् ऐसे ठोस अपशिष्ट को ख ि र् ककसी
अन्र् पि था में पररवनतात करने के प्रर्ोजन
के शलए पांच र्त क्षेत्र के भीतर र् ब हर
ककसी प्रनतष्ठ न क ननम ाण, अधिग्रहण,
सांच लन, रखरख व और प्रबांिन कर सकेगी
और उसे व णणक्ज्र्क आि र पर चल सकेगी
र् ऐसी गनतववधि को ठेके पर िे सकेगी।
2) क्जल /ग्र म पांच र्त, ठोस अपशिष्ट के उपच र,
ख ि तैर् र करने और त्रबिी र् अन्र् तरीकों
से उसके ननपट न के शलए पर् ाप्त व्र्वस्थ
कर सकेगी।
3) अपशिष्ट के प्रसांस्करण और ननपट न के शलए
स्थलों के भीतर उपर्ुतत स्थ नों की पहच न
करें:-
क) तौल पुल (वेत्रब्ज)
ख) कांपोक्जांग प्ल ांट
ग) ख ि बन ने क क्षेत्र (कम्पोक्स्टांग एररर् )
घ) ख ि बन ने क भांड रण क्षेत्र
ङ) पैककांग क्षेत्र
च) प्ल क्स्टक के टुकड़ों क भांड रण क्षेत्र
छ) िुल ई और बिलने क क्षेत्र
ज) सुरक्ष केत्रबन
झ) अस्वीकृत कचरे के ननपट न के शलए सुरक्षक्षत
लैंडकफल
ञ) आरडीएफ के शलए स इट
ट) लीचेट उपच र सांर्ांत्र
ठ) व हनों के शलए प ककिंग क्षेत्र
ड) व हन िुल ई क्षेत्र
ढ) कैंटीन तव टार
ण) व हनों के शलए क र्ाि ल
त) स्टोर रूम
थ) प्रर्ोगि ल
ि) क र् ालर् स्थ न।
ठोस अपशिष्टों के प्रसांस्करण के
शलए प्र वि न
56
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4) स्थल क चर्न करते समर् क्जल /ग्र म
पांच र्त वह ां के भूजल स्तर, भूशम उपर्ोग आदि
क उधचत ध्र् न रखेगी।
5) र्ह आव सीर् पर्ाटक क्षेत्रों, आद्राभूशम आदि से
कम से कम 500 मीटर िूर होन च दहए।
6) र्ह जह ां तक सांभव हो, स्थ नीर् भूजल स्तर
से 3 मीटर ऊपर होन च दहए, अन्र्थ उस
स्थ न (स इट) के स्तर को बढ ने की आवश्र्कत
होगी।
7) भववष्र् में र्ह ां रहने व ले ननव शसर्ों द्व र
आपवत्तर्ों को रोकने के शलए 500 मीटर चौड़
गैर-ववक स बफर जोन घोवर्त ककर् ज न
च दहए।
8) अनधिकृत प्रवेि को रोकने के शलए अपशिष्ट
प्रसांस्करण और ननपट न स्थल को ब ड़ से घेरन
च दहए।
9) क्जल /ग्र म पांच र्त मौजूि सड़कों को
सुि रेगी र् नई बन एगी और उनक रखरख व
करेगी।
10) पर् ावरण को बेहतर बन ने के शलए
क्जल /ग्र म पांच र्त हररत पट्टी प्रि न करेगी।
11) अपशिष्ट प्रसांस्करण र् ननपट न सुववि ओां
में प्रिूर्ण ननर्ांत्रण सशमनतर्ों द्व र ववधिवत
अनुमोदित अत्र् िुननक तकनीक पर आि ररत
सुववि ि शमल होगी।
12) अपशिष्ट प्रसांस्करण क्षेत्र को ढक ज न
च दहए तथ इसमें मजबूत आि र उपलब्ि कर र्
ज न च दहए, क्जसमें लीचेट को एकत्रत्रत करने
तथ सतही जल को लीचेट उपच र एवां ननपट न
सुववि तक ले ज ने व ली पांक्ततबद्ि न शलर्ों में
प्रव दहत करने की सुववि हो।
57
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20
ठोस अपशिष्ट के अंनतम ननपटान का प्राविान
1) प्रत्र्ेक क्जल /ग्र म पांच र्त कचरे के अांनतम
ननपट न के उद्िेश्र् से पांच र्त क्षेत्र के भीतर
र् ब हर उपर्ुतत भूशम की पहच न करेगी और
उसे अधिसूधचत करेगी।
2) भूशम को अधिसूधचत करते समर् ग्र म पांच र्त
द्व र स्व स््र् और पर् ावरण पहलुओां को
ध्र् न में रख ज एग ।
3) क्जल /ग्र म पांच र्त जह ां भी और जब भी सांभव
हो, ववकेन्द्रीकृत प्रसांस्करण सांर्ांत्रों की व्र्वस्थ
करेगी और केन्द्रीकृत भूशम भरण स्थल क
ववकल्प चुनेगी। क्जल /ग्र म पांच र्त कम से
कम अगले 20-25 वर्ों की आवश्र्कत ओां को
ध्र् न में रखते हुए कचरे के प्रसांस्करण और
ननपट न के शलए उपर्ुतत और पर् ाप्त भूशम
ढूांढेगी। अस्वीकृत कचरे के शलए भूशम भरण
स्थल ख ि बन ने व ले स्थल (कम्पोक्स्टांग
स इट) के सम न भूशम क एक ही टुकड़ होन
च दहए, र् अस्वीकृत कचरे को सांभ लने,
पररवहन करने और भूशम भरण की ल गत को
कम करने के शलए उसके बहुत ननकट होन
च दहए।
4) भूशम भरण स्थल को एसडब्लूएम ननर्म 2016
(अनुसूची I) में ननदिाष्ट अनुस र ववकशसत ककर्
ज न च दहए।
5) गांि, मक्तखर्ों, कृन्तकों (मूर्क आदि), पक्षक्षर्ों के
खतरे और आग के खतरे को कम करने के
शलए आवश्यक साविाननयां बरती ज एांगी।
6) प्रकिर् से ननकले कचरे को ननर्शमत आि र पर
हट र् ज एग और उसे अच्छी तरह से
डडज इन की गई लैंडकफल स इट पर भेज
ज एग ।
7) बेक र और गैर-ब र्ोडडग्रेडेबल कचरे को म नक
प्रकिर् के अनुस र लैंडकफल ककर् ज एग ।
8) कचरे को पतली परतों में फैल र् ज न च दहए
और कचरे क उच्च घनत्व प्र प्त करने के
शलए जम ककर् ज न च दहए।
9) कचरे को ननम ाण अपशिष्ट र् शमट्टी जैसी
ननक्ष्िर् स मधग्रर्ों की मोटी परत से दिन-
ठोस अपशिष्ट के अांनतम ननपट न
क प्र वि न
58
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प्रनतदिन ढक ज सकत है, त कक ककसी भी
तरह की िुगिंि और कृन्तकों और कीड़ों के
प्रजनन से बच ज सके।
10) लैंडकफल के पूर होने के ब ि, ररस व और
कट व को कम करने के शलए एक अांनतम
आवरण तैर् र ककर् ज एग ।
11) अांनतम आवरण के कट व को कम करने के
उद्िेश्र् से, िेिी पौिों की वृद्धि को बन ए
रखने के शलए वृक्ष रोपण र् वनस्पनत आवरण
बन र् ज सकत है।
12) लैंडकफल क्षेत्र में वर् ा जल के प्रव ह को रोक
ज न च दहए।
13) लैंडकफल क्षेत्रों से अपव ह ककसी भी कुएां र्
जल स्रोत में नहीां ज न च दहए।
14) आस-प स के जल की गुणवत्त की ननर्शमत
ननगर नी करें।
15) भू-दृश्र् ांकन के स थ स वाजननक उद्र् नों को
चरणबद्ि तरीके से लैंडकफल पर इस तरह
ववकशसत ककर् ज सकत है कक वर् ा जल क
ठहर व न हो और वर् ा जल स इट से बह
ज ए।
16) स इट पर प्र प्त कचरे की त रीख, समर् और
म त्र और प्रत्र्ेक पररवहन व हन द्व र की
गई र् त्र ओां की सांख्र् क ररकॉडा रख ज
सकत है।
17) लैंडकफल के पूर होने के ब ि कम से कम 30
सेमी शमट्टी र् ननम ाण अपशिष्ट क एक
न्र्ूनतम उठ हुआ आवरण प्रि न ककर्
ज एग और सतह से वर् ा जल के अपव ह को
सुननक्श्चत करने के शलए इसे बन ए रख
ज एग ।
18) अांनतम आवरण की अखांडत और प्रभ विीलत
को बन ए रखन , क्जसमें ननपट न, अवतलन
(उत र), क्षरण र् अन्र् घटन ओां के प्रभ व को
ठीक करने के शलए आवश्र्कत नुस र आवरण
की मरम्मत करन और वर् ा जल के बह व
और अपव ह को क्षरण र् अांनतम आवरण को
अन्र्थ नुकस न पहुांच ने से रोकन ि शमल है;
19) आवश्र्कत ओां के अनुस र भूजल की ननगर नी
करन तथ आवश्र्कत नुस र सुि र त्मक उप र्
करन ;
59
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20) ननि ाररत म नकों के अनुस र अनुप लन
सुननक्श्चत करने के उद्िेश्र् से मीथेन के स्तर
क आकलन करने के शलए लैंडकफल गैसों की
ननगर नी करन ।
21) बांि लैंडकफल स इटों क ननर्ोक्जत उपर्ोग र्ह
सुननक्श्चत करने के ब ि िुरू ककर् ज सकत
है कक लैंडकफल गैसें, लीचेट (अपशिष्ट जल)
और भूजल ववश्लेर्ण ऐसे उपर्ोग की अनुमनत
िेते हैं।
22) लैंडकफल स इट पर गैस सांग्रह प्रण ली सदहत
लैंडकफल गैस ननर्ांत्रण प्रण ली की स्थ पन की
ज एगी।
23) लैंडकफल स इट और आसप स के क्षेत्र में
पररवेिी व र्ु गुणवत्त की ननगर नी की ज एगी।
21
लीचेट्स (अपशिष्ट िल) के संग्रहण और उपचार का
प्राविान
1) लीचेट सांग्रह और उपच र के प्रबांिन के शलए
प्र वि न ककए ज एांगे। उपच ररत लीचेट
एसडब्लूएम ननर्म, 2016 की अनुसूची-1 में
ननदिाष्ट म नकों को पूर करेंगे।
2) एसडब्लूएम ननर्म, 2016 के अनुस र
क्जल /ग्र म पांच र्त पर ववांडरो कांपोक्स्टांग सुववि
और लैंडकफल स इट के स थ लीचेट उपच र
सांर्ांत्र स्थ वपत करन अननव र्ा होग ।
3) लीचेट सांर्ांत्र, प्रसांस्करण सांर्ांत्र और लैंडकफल
िोनों से लीचेट क उपच र करने में सक्षम
होग ।
लीचेट्स के सांग्रहण और उपच र
क प्र वि न
60
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4) क्जल /ग्र म पांच र्त लीचेट उपच र के शलए
उपर्ुतत तकनीक की पहच न करेगी।
22
जिला/ग्राम पंचायत स्वच्छता सशमनत
क्जल /ग्र म पांच र्त एक स्वच्छत सोस इटी क गठन
करेगी जो अपने भौगोशलक और अधिक र क्षेत्र के
अांतगात आने व ले क्षेत्रों में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के
सुरक्षक्षत और स्वच्छत पूणा प्रबांिन के शलए एक र्ोजन
तैर् र करेगी, प्रस्तुत करेगी और उसक किर् न्वर्न
करेगी। स्वच्छत सोस इटी िम ाथा सोस इटी अधिननर्म
के तहत पांजीकृत एक सोस इटी होगी और इस उद्िेश्र्
के शलए क्जल /ग्र म पांच र्त द्व र प्रच ररत और
ननर्ांत्रत्रत की ज एगी। सोस इटी के शलए एक अलग उप-
ननर्म तैर् र ककर् ज एग ।
स्वच्छता सोसाइटी के ननम्नशलखखत कतषव्य और
जिम्मेदाररयां होंगी:
क. ठोस अपशिष्ट प्रबांिन र्ोजन ववकशसत करन , जो
ठोस अपशिष्ट के िीघाक शलक प्रबांिन को सुननक्श्चत
करेगी, स थ ही ठोस अपशिष्ट प्रबांिन र्ोजन के
ववक स में अपने अधिक र क्षेत्र के भीतर ववशभन्न
ठोस अपशिष्ट प्रबांिन र्ोजन ओां और रणनीनतर्ों को
एकीकृत करेगी, क्जसके तहत समुि र् के ववशभन्न
क्षेत्रों के स थ पर मिा ककर् ज एग ।
ख. अपने ववशभन्न र जनीनतक उप-ववभ गों के म ध्र्म
से और ननजी क्षेत्र और क्जल /ग्र म पांच र्त के
क्जल /ग्र म
पांच र्त
स्वच्छत
सशमनत
61
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सहर्ोग से एसडब्लूएम र्ोजन के क र् ान्वर्न की
ननगर नी करेगी।
ग. अपनी एसडब्लूएम र्ोजन की व्र्वह र्ात को बढ व
िेने के शलए ववशिष्ट र जस्व-उत्प िक उप र्
अपन न ।
घ. ठोस अपशिष्ट प्रबांिन के क्षेत्र में स्थ नीर् और
अांतर ाष्रीर् ववक स के सांबांि में इसकी क्स्थरत ,
व्र्वह र्ात , प्रभ विीलत और प्र सांधगकत सुननक्श्चत
करने के उद्िेश्र् से एसडब्लूएम र्ोजन की हर प ांच
(5) स ल में र् आवश्र्कत पड़ने पर समीक्ष
करन ;
ङ. ननगर नी और ववक स के शलए ननदिाष्ट बेंचम का और
प्रोटोकॉल ववकशसत करन ।
च. प्रिूर्ण के णखल फ और प्र कृनतक प ररक्स्थनतकी तांत्र
के सांरक्षण के शलए अनुिांशसत उप र् और सुरक्ष
उप र्; और
छ. स्थ नीर् सरक र ठोस अपशिष्ट प्रबांिन र्ोजन ओां के
शलए अननव र्ा स वाजननक सुनव ई सांबांधित सशमनतर्ों
द्व र क र् ान्वर्न ननर्मों और ववननर्मों में तैर् र
की ज ने व ली प्रकिर् के अनुस र की ज एगी।
23
ठोस अपशिष्ट प्रबंिन उपननयमों में संिोिन
इस उप-ननर्म के क र् ान्वर्न, सांच लन और अनुप लन
को पर् ावरण एवां वन तथ जलव र्ु पररवतान मांत्र लर्
द्व र ठोस अपशिष्ट के प्रबांिन और सांच लन के शलए
अधिसूधचत/सांिोधित ननर्मों के आि र पर समर्-समर्
पर सांिोधित ककर् ज एग ।
ठोस अपशिष्ट प्रबांिन उपननर्मों
में सांिोिन
62
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24
इस उपननर्म के अांतगात ननि ाररत सभी िरें और िांड
समर्-समर् पर सधचव पांच र्त द्व र सांिोधित ककए
ज एांगे।
िरों में सांिोिन
63
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अनुसूची — I
(खंड 9.1 देखें)
(िुमाषने की अनुसूची): सभी उद्िेश्र्ों और प्रर्ोजनों के शलए र्ह घोवर्त ककर् ज त है कक ठोस
अपशिष्ट प्रबांिन ननर्म, 2016 के ल गू प्र वि नों को इन उपननर्मों के अशभन्न अांग के रूप में पढ
ज एग ।
िम
सांख्र्
उपननर्म की
सांख्र्
उपववभाग/ननयम/उपननयम का
वववरण
प्रथम 5 अपरािों
तक िुमाषना
*(5.1 को
छोड़कर, जो इस
प्रक र होग -
प्रथम अपराि
पर लागू िुमाषना)
आगे भी अपराि
दोहराए िाने पर
(छठी घटना के बाद)
1)
सांख्र् 5.1
ककसी स वाजननक/ननजी स्थ न
पर/र् उसमें कूड़ फेंकन
50/- रुपर्े (पहली
ब र अपर ि
करने पर
जुम ान )
500/- रुपर्े
2)
सांख्र् 5.2 से 5.3 व हनों से कूड़ फेंकन , कचर
ढोने व ले व हनों से कूड़
फेंकन
50/- रुपर्े
500/- रुपर्े
3)
सांख्र् 5.4
ब ि ड लन
25/- रुपर्े
250/- रुपर्े
4)
सांख्र् 5.5
प्रनतबांधित वस्तुओां क उपर्ोग
करन
50/- रुपर्े
500/- रुपर्े
5)
सांख्र् 5.5
* प्ल क्स्टक बैग क उपर्ोग,
त्रबिी, भांड रण र् ववतरण
100/- रुपर्े
1000/- रुपर्े
6)
सांख्र् 5.6
ननम ाण स्थलों पर क र् ात्मक
िौच लर् र् स्वच्छत सुववि एां
उपलब्ि न कर न ।
500/-रुपर्े
5000/- रुपर्े और
सीशलांग
7)
सांख्र् 5.7
िौच लर्/स्वच्छत सुववि एां
उपलब्ि न कर न
250/- रुपर्े
2500/-रुपर्े
8)
सांख्र् 6.1
कचर जो अलग-अलग नहीां
ककर् गर् है और अलग-अलग
डडब्बों में सांग्रदहत नहीां ककर्
गर् है, उसे ववतररत करने के
शलए: क) व्र्क्ततगत
25/- रुपर्े
250/- रुपर्े
9)
सांख्र् 6.1
ख) बल्क जनरेटर
250/- रुपर्े
2500/-रुपर्े
64
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10)
सांख्र् 6.5
ब र्ोडडग्रेडेबल कचरे को अलग-
अलग तरीके से ववतररत न
करने के शलए, जैस कक ननदिाष्ट
ककर् गर् है
25/- रुपर्े
250/- रुपर्े
11)
सांख्र् 6.9
ननम ाण और ववध्वांस कचरे को
अलग-अलग तरीके से सांग्रहीत
और ववतररत न करने के शलए।
250/- रुपर्े
2500/-रुपर्े
* - प्रि सन द्व र समर्-समर् पर ज री अधिसूचन के अनुस र।
नोट - घोवर्त जनगणन िहरों के अल व अन्र् ग ांवों/ग्र म पांच र्तों के शलए जुम ान अनुसूची-I में
उक्ल्लणखत जुम ाने क 50% होग ।
12)
सांख्र् 6.10
अन्र् सभी गैर-ब र्ोडडग्रेडेबल
अपशिष्ट को अलग-अलग
तरीके से रखन
25/- रुपर्े
250/- रुपर्े
13)
सांख्र् 6.11
बगीचे के कचरे और पेड़ों की
छांट ई को ननदिाष्ट तरीके से न
पहुांच न
25/- रुपर्े
250/- रुपर्े
14)
सांख्र् 6.12
कचरे को जल न
250/- रुपर्े
2500/-रुपर्े
15)
सांख्र् 7.1
अलग-अलग कचरे को शमल न
250/- रुपर्े
2500/-रुपर्े
16)
सांख्र् 7.5
अपशिष्ट को ननदिाष्ट स्थ नों
पर न ड लन
Rs.100/-
Rs.1000/-
17) सांख्र् 8.2
(गैर-घरेलू) मछली, मुगी और
म ांस के कचरे को ननदिाष्ट
तरीके से अलग-अलग न
करन
75/- रुपर्े
750/- रुपर्े
18) सांख्र् 8.3
त्रबन कांटेनर/कचर टोकरी व ले
वविेत /हॉकर के शलए
75/- रुपर्े
750/- रुपर्े
19) सांख्र् 8.3
वविेत /हॉकर के शलए जो
ननदिाष्ट तरीके से अलग-अलग
तरीके से कचर नहीां िेत है
75/- रुपर्े
750/- रुपर्े
20) सांख्र् 8.4
घर/गली/सववास लेन को स फ
न रखने के शलए
50/- रुपर्े
500/- रुपर्े
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21) सांख्र् 8.5
प लतू/स्व शमत्व व ले ज नवरों
द्व र कूड़ फैल ने/िौच करने
के शलए
150/- रुपर्े
1500/- रुपर्े
22)
सांख्र् 8.6
स वाजननक सभ /क र्ािम के
ब ि 4 घांटे के भीतर सफ ई न
करन
कूड़ फैल ने की क्स्थनत में 1000/- रुपर्े की
सफ ई जम र शि जब्त कर ली ज एगी।
23)
सांख्र् 10.1
खतरन क अपशिष्ट और जैव-
धचककत्स अपशिष्ट से सांबांधित
प्र वि नों क उल्लांघन
25/- रुपर्े
250/- रुपर्े
24)
सांख्र् 10.1 क
ककसी भी स वाजननक/ननजी
स्थ न पर/र् उस पर फेस
म स्क लग कर कूड़ फेंकन
500/- रुपर्े
1000/- रुपर्े
नोट - घोवर्त जनगणन कस्बों के अल व अन्र् ग ांवों/ग्र म पांच र्तों के शलए जुम ान अनुसूची-I में
उक्ल्लणखत जुम ाने क 50% होग ।
66
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अनुसूची– II
बायोडडग्रेडेबल और पुनचषिण योग्य कचरे की उदाहरणात्मक सूची (खंड 6.5 देखें)
ब र्ोडडग्रेडेबल अपशिष्ट
“ब र्ोडडग्रेडेबल अपशिष्ट” क अथा है पौिे
और पिु मूल क “गील ” अपशिष्ट।
पुनचािणीर् अपशिष्ट
“पुनचािणीर् अपशिष्ट” क अथा है “सूख ”
अपशिष्ट क्जसे ककसी प्रकिर् के म ध्र्म से नए
उत्प िों के उत्प िन के शलए कच्चे म ल में
पररवनतात ककर् ज सकत है, जो मूल उत्प िों
के सम न हो भी सकत है और नहीां भी
•
रसोई क कचर क्जसमें ि शमल हैं: च र् की
पवत्तर् ां, अांडे के नछलके, फलों और सक्ब्जर्ों के
नछलके
•
म ांस और हड्डडर् ां
•
बगीचे और पवत्तर्ों क कूड़ , क्जसमें फूल भी
ि शमल हैं
•
गांिे क गज
•
सफ ई के ब ि घर की िूल
•
न ररर्ल के नछलके
•
र ख
•
सम च र पत्र
•
क गज, ककत बें और पत्रत्रक एां
•
क ांच
•
ि तु की वस्तुएां और त र
•
प्ल क्स्टक
•
कपड़े के टुकड़े
•
चमड़
•
रेतसीन
•
रबर
•
लकड़ी/फनीचर
•
पैकेक्जांग
67
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अनुसूची III
ननटदष्ट खतरनाक अपशिष्ट
(खंड 6.7 देखें)
ननदिाष्ट खतरन क घरेलू अपशिष्ट:
•
एरोसोल के डडब्बे
•
बैटरी और बटन सेल
•
ब्लीच और घरेलू रसोई एवां न ली सफ ई एजेंट और उसके कांटेनर
•
क र बैटरी, ऑर्ल कफल्टर और क र िेखभ ल से जुड़े उत्प ि और उपभोग्र् वस्तुएां
•
रस र्न और ववल र्क और उनके कांटेनर
•
कॉस्मेदटक आइटम, रस र्न-आि ररत कीटन िक और उनके कांटेनर
•
ल इट बल्ब, ट्र्ूब-ल इट और कॉम्पैतट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल)
•
फेंकी गई िव इर् ां और उसके कांटेनर,
•
पेंट, तेल, ल्र्ुत्रब्कैंट्स, गोंि, धथनर और उनके कांटेनर
•
कीटन िक और ि कन िी एवां उनके कांटेनर
•
फोटोग्र कफक ऑडडर्ो/वीडडर्ो टेप और उनके कांटेनर, रस र्न
•
फनीचर, पैकेक्जांग और उपकरणों की स्ट र्रोफोम और सॉफ्ट फोम पैकेक्जांग
•
थम ामीटर और प र र्ुतत उत्प ि
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अनुसूची IV
िैव-धचककत्सा अपशिष्ट की सूची: (िैव-धचककत्सा अपशिष्ट ननयम से उद्िरण)
(खंड 6.8 देखें)
जैव-धचककत्स अपशिष्ट
"जैव-धचककत्स अपशिष्ट" क अथा है कोई भी अपशिष्ट, जो म नव र् पिुओां के ननि न, उपच र
र् टीक करण के िौर न र् उससे सांबांधित िोि गनतववधिर्ों में र् जैववक उत्प िन र् परीक्षण
में उत्पन्न होत है।
श्रेणी संख्या 4: अपशिष्ट तीक्ष्ण वस्तुएां (सुइर् ां, शसररांज, स्केलपेल, ब्लेड, क ांच आदि जो पांचर और
कट क क रण बन सकती हैं। इसमें प्रर्ुतत और अप्रर्ुतत तीक्ष्ण वस्तुएां िोनों ि शमल हैं)
श्रेणी संख्या 5: फेंकी गई िव इर् ां और स इटोटॉक्तसक िव एां (पुर नी, िूवर्त और त्र् गी गई
िव ओां से र्ुतत अपशिष्ट)
श्रेणी संख्या 6: ठोस अपशिष्ट (रतत और िरीर के तरल पि था से िूवर्त वस्तुएां क्जनमें कप स,
ड्रेशसांग, गांिे प्ल स्टर क स्ट, ल इन, त्रबस्तर, रतत से िूवर्त अन्र् स मग्री ि शमल हैं)
श्रेणी संख्या 7: ठोस अपशिष्ट (ट्र्ूत्रबांग, कैथेटर, अांतःशिर सेट आदि जैसे अपशिष्ट तीक्ष्ण वस्तुओां
के अल व डडस्पोजेबल वस्तुओां से उत्पन्न अपशिष्ट)
लक्षद्वीप के प्रि सक के आिेि
द्व र तथ उनके न म से
अिोहस्ताक्षरी
सधचव (पंचायत) ्
Sd/-
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लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश प्रशासन / U.T. ADMINISTRATION OFLAKSHADWEEP
पंचायत ससभाग/ DIRECTORATE OF PANCHAYATS सिरत्ती
६८२५५५/KAVARATTI – 682 555
No.2/2/2024-DOP
दिन ांक: 15.10.2024
अधिसूचन
केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशािक, लक्षद्वीप पंचायत ववनियमि, 2022 की ि र 130 के
तहत प्रदत्त शक्ततयों का प्रयोग करते हुए, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की क्िला पंचायतों पर लागू
“लक्षद्वीप जिल पांच यत समितत तनयि, 2024” को अधििूधचत करते हैं।
तनयि
1
सांक्षक्षप्त शीर्षक और प्र रांभ: - (1) इि नियमों को "लक्षद्वीप जिल
पांच यत समितत तनयि, 2024" कह ि सकत है।
(2) ये केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के आधिकाररक रािपत्र में प्रकाशि
की तारीख िे लागू होंगे।
िंक्षक्षप्त शीर्षक और
प्रारंभ
2
पररभ र् :- (क) इि नियमों में, िब तक कक िंदभष िे अन्यथा
अपेक्षक्षत ि हो:- “समितत” िे तात्पयष लक्षद्वीप पंचायत
ववनियमि, 2022 की िारा 80 के अंतगषत गठित िसमनत िे
है।
पररभार्ा
3
क्िला पंचायत ठदए गए अधिकार और कतषव्यों के िाथ निम्िसलखखत
िसमनतयों का गिि करेगी, अथाषत्:-
(1) क यषक री समितत:-
(क) स्थापिा और िभी अवसशष्ट मामलों िे िंबंधित सिफाररशें करिा,
िो ककिी भी िसमनत को ववशेर् रूप िे आवंठटत िहीं ककए
गए हैं।
(ख) कायषकारी प्राधिकारी के सलए क्िला पंचायत के िभी निर्षयों या
प्रस्तावों को प्रभावी बिािे के सलए कदम उिािा।
(ग) क्िला पंचायत या प्रशािि द्वारा िौंपा गया कोई अन्य ववसशष्ट
कायष।
(2) लोक स्व स््य समितत:-
(क) पंचायत क्षेत्रों में स्वास््य एवं स्वच्छता और प्रशािि द्वारा
कियाक्न्वत िंबद्ि योििाओं की निगरािी एवं पयषवेक्षर् करिा।
िसमनतयां
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(ख) लोक स्वास््य, अस्पताल, स्वास््य केन्द्र, स्वच्छता, िलापूनतष,
टीकाकरर् एवं पररवार नियोिि िे िंबंधित सिफाररशें करिा।
(ग) निवासियों को स्वास््य िुवविाओं का लाभ उिािे में िक्षम
बिािे के सलए ग्राम स्वास््य योििा तैयार करिा।
(घ) महामारी एवं अन्य स्वास््य िंबंिी िंकट के िमय प्रशािि की
िहायता के सलए क्िला पंचायत की गनतववधियों के कियान्वयि की
योििा बिािा एवं पयषवेक्षर् करिा, क्ििमें टीकाकरर्, पता लगािा,
परीक्षर्, उपचार, निगरािी, िूचिा प्रिार गनतववधियां आठद शासमल हैं।
(ङ) स्वास््य अविंरचिा के प्रभावी एवं इष्टतम उपयोग के सलए
कियाक्न्वत ककए िािे के सलए आवश्यक कोई अन्य निर्षय या िीनत।
(च) क्िला पंचायत या प्रशािि द्वारा िौंपा गया कोई अन्य ववसशष्ट
कायष।
(3) लोक तनि षण समितत:-
(क) िमय-िमय पर क्िला पंचायत द्वारा ककए िािे वाले ववसभन्ि
कायों का प्रस्ताव करिा तथा उि पर ववचार करिा।
(ख) क्िला पंचायत द्वारा ककए िािे वाले िभी कायों के कायाषन्वयि
और प्रगनत का पयषवेक्षर् करिा तथा िुझाव देिा।
(ग) प्रशािि की योििाओं के कायाषन्वयि तथा निगरािी में प्रशािि
की िहायता करिा।
(घ) क्िला पंचायत या प्रशािि द्वारा िौंपा गया कोई अन्य ववसशष्ट
कायष।
(4) मशक्ष समितत:-
(क) उिे िौंपी गई िभी शैक्षक्षक गनतववधियों को अंिाम देिा।
(ख) राष्रीय िीनत और राष्रीय योििा के मािदंडों के अिुिार क्िला
पंचायत क्षेत्र में प्रारंसभक सशक्षा की योििा बिािा और सिफाररश
करिा।
(ग) प्रारंसभक सशक्षा की सिफाररश करिा, उिका प्रचार-प्रिार और
ववकाि करिा।
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(घ) प्राथसमक/उच्च प्राथसमक ववद्यालयों का निरीक्षर्, केंद्र शासित
प्रदेश और केंद्र िरकार की योििाओं का कायाषन्वयि और निगरािी
करिा।
(ङ) पुस्तकालयों की स्थापिा और अन्य िाक्षरता कायषिमों को
बढावा देिा।
(च) क्िला पंचायत या प्रशािि द्वारा िौंपा गया कोई अन्य ववसशष्ट
कायष।
(5) उत्प िन, सहक ररत एवां मसांच ई समितत:-
(क) ऐिे कायों के सलए सिफाररशें करिा, िो औद्योधगक वस्तुओं,
खादी, िैववक उत्पादों और प्रशािि की औद्योधगक िीनत के अिुिार
उपलब्ि अन्य ववनिमाषर् के कुशल उत्पादि के सलए आवश्यक मािे
िाते हैं।
(ख) िहकारी िसमनतयों के ववकाि एवं िंविषि तथा उिके गिि के
सलए सिफाररशें करिा।
(ग) कृवर् उपि के सलए आवश्यक सिंचाई प्रर्ासलयों की देखरेख
करिा तथा इि िंबंि में सिफाररशें करिा।
(घ) क्िला पंचायत या प्रशािि द्वारा िौंपा गया कोई अन्य ववसशष्ट
कायष।
(6) स ि जिक न्य य समितत:-
(क) बच्चों, अिाथों, ववकलांग व्यक्ततयों और अिुिूधचत िििानतयों
के व्यक्ततयों िठहत िमाि के कमिोर वगों को िामाक्िक न्याय
ठदलािे के सलए आवश्यक िमझे िािे वाले कायों के सलए सिफाररशें
करिा, िैिा कक िसमनत द्वारा आवश्यक िमझा िाए।
(ख) क्िला पंचायत द्वारा कियाक्न्वत िामाक्िक कल्यार् योििाओं
की निगरािी करिा और सिफाररशें करिा।
(ग) िामाक्िक न्याय प्रदाि करिे के सलए उधचत और आवश्यक
िमझे िािे वाले िुझाव देिा।
(घ) आवश्यकता के अिुिार पात्र लाभाधथषयों को उपलब्ि कराए िािे
वाले प्रशािनिक कल्यार् की पहलों के िंबंि में िागरूकता असभयाि
चलािे के सलए सिफाररशें करिा।
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(ङ) क्िला पंचायत या प्रशािि द्वारा िौंपा गया कोई अन्य ववसशष्ट
कायष।
(7) िदहल , ब ल ववक स एवां युव गततववधि समितत:-
(क) मठहला, बाल ववकाि एवं युवा गनतववधियों को बढावा देिे के
सलए आवश्यक िमझे िािे वाले कायों के सलए सिफाररशें करिा।
(ख) मठहलाओं एवं युवाओं के कौशल प्रसशक्षर् एवं बेहतरी के सलए
आवश्यक कायषशालाओं एवं गनतववधियों के िंचालि का पता लगािा
एवं सिफाररश करिा।
(ग) मठहलाओं एवं युवाओं के सलए रोिगार के अविरों के बारे में
िागरूकता पैदा करिे के सलए िुझाव देिा।
(घ) युवाओं एवं मठहलाओं की बेहतरी के सलए आवश्यकतािुिार खेल
प्रनतयोधगताएं या अन्य िमारोह एवं गनतववधियां आयोक्ित करिे के
सलए सिफाररश करिा।
(ङ) क्िला पंचायत या प्रशािि द्वारा िौंपा गया कोई अन्य ववसशष्ट
कायष।
4
(1) िभी िसमनतयों में पांच िदस्य (अध्यक्ष िठहत) होंगे, क्ििमें कम
िे कम दो मठहला िदस्य क्िला पंचायत द्वारा अपिे िदस्यों में िे
निवाषधचत होंगी।
(2) िहां कहीं भी क्िला पंचायत के अिुिूधचत िििानत के िदस्य
मौिूद हैं, वहां िामाक्िक न्याय िसमनत में अिुिूधचत िििानत का
कम िे कम एक िदस्य शासमल होगा।
(3) मठहला, बाल ववकाि और युवा गनतववधि िसमनत की अध्यक्षता
केवल मठहला द्वारा की िाएगी।
(4) पंचायत का कोई भी िदस्य इि नियम के तहत गठित दो िे
अधिक िसमनतयों का िदस्य िहीं होगा।
बशते कक, इि उप-नियम 4 का प्राविाि तब लागू िहीं होगा, िब
क्िला पंचायत में अपेक्षक्षत/पयाषप्त िंख्या में पात्र िदस्य मौिूद ि
हों। कोई व्यक्तत तीिरी िसमनत का िदस्य तभी बि िकता है, िब
यह िुनिक्श्चत हो िाए कक िभी पात्र िदस्य दो िसमनतयों के िदस्य
िसमनतयों में िदस्यों
की िंख्या
73
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बि गए हैं और आगे की आवश्यकताओं के सलए िमाि मािदंडों का
पालि ककया िाएगा।
(5) यठद कोई िदस्य एक िाथ या अन्यथा दो िे अधिक िसमनतयों
का िदस्य निवाषधचत होता है, तो वह िदस्य अपिे निवाषधचत होिे की
नतधथ िे दि ठदि के भीतर या उिके पश्चातवती नतधथयों को मुख्य
कायषपालक अधिकारी को उि दो िसमनतयों की िूचिा देगा, क्ििमें
वह कायष करिा चाहता है और तदुपरांत उतत दो िसमनतयों के
अनतररतत िसमनत या िसमनतयों में उिका स्थाि ररतत हो िाएगा।
इि नियम के अिीि दी गई कोई भी िूचिा अंनतम और
अपररवतषिीय होगी।
परंतु, इि उपनियम 5 के प्राविाि उि क्स्थनत में लागू िहीं होंगे,
िब क्िला पंचायत में अपेक्षक्षत/पयाषप्त िंख्या में पात्र िदस्य मौिूद
ि हों। कोई व्यक्तत तीिरी िसमनत का िदस्य तभी बि िकता है,
िब यह िुनिक्श्चत हो िाए कक िभी पात्र िदस्य दो िसमनतयों के
िदस्य बि गए हैं और आगे की आवश्यकताओं के सलए िमाि
मािदंडों का पालि ककया िाएगा।
(6) िहां कोई िदस्य उपनियम 5 के अिीि नििाषररत अवधि के
भीतर िूचिा देिे में चूक करता है, वहां क्िला पंचायत उि दो
िसमनतयों का नििाषरर् करेगी क्ििमें ऐिा िदस्य अपिा स्थाि बिाए
रखेगा और तत्पश्चात नििाषररत िसमनतयों के अलावा अन्य िसमनतयों
में स्थाि ररतत हो िाएगा।
(7) िहां उपरोतत िसमनतयों में िे ककिी के िदस्य के रूप में इि
प्रकार निवाषधचत व्यक्तत क्िला पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी
है या िसमनत के िदस्य के रूप में उिके निवाषचि के बाद ककिी
भी िमय ऐिा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निवाषधचत होता है, वह िसमनत
के िदस्य के रूप में बिे रहिे के सलए पात्र िहीं होगा, िब तक कक
वह ऐिे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद ररतत करिे का ववकल्प िहीं
चुिता है और तदिुिार उि पद को ररतत कर देता है।
74
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5
(1) प्रत्येक िसमनत के िदस्य अपिे बीच िे िसमनत के चेयरमैि का
चुिाव करेंगे।
(2) कोई भी िदस्य एक िे अधिक िसमनतयों का अध्यक्ष िहीं होगा।
परन्तु नियम 5 के प्राविाि उि क्स्थनत में लागू िहीं होंगे िब क्िला
पंचायत में अपेक्षक्षत/पयाषप्त िंख्या में पात्र िदस्य मौिूद ि हों तथा
क्िला पंचायत का कोई भी पात्र िदस्य ककिी िसमनत का अध्यक्ष
निवाषधचत होिे के सलए शेर् ि बचा हो।
चेयरमैि का चुिाव
6
िसमनतयों के चेयरमैि एवं िदस्यों का कायषकाल क्िला पंचायत की
प्रथम बैिक की नतधथ िे ढाई वर्ष का होगा, इिी प्रकार, बाद की
िसमनतयों का कायषकाल क्िला पंचायत के शेर् कायषकाल के सलए होगा।
िसमनत के चेयरमैि
और िदस्यों का
कायषकाल
7
(1) कोई िदस्य या चेयरमैि मुख्य कायषकारी अधिकारी, क्िला पंचायत
को अपिा त्यागपत्र देकर िसमनत की िदस्यता या अध्यक्षता िे
त्यागपत्र दे िकेगा।
(2) िसमनत के गिि में निवाषधचत िदस्य के स्थाि पर होिे वाली
ररक्तत को चुिाव द्वारा भरा िाएगा।
(3) क्िला पंचायत द्वारा ककिी आकक्स्मक ररक्तत को यथाशीघ्र, उन्हीं
प्राविािों के अिीि भरा िा िकेगा, क्ििके अिीि वह िदस्य, क्ििका
स्थाि भरा िािा है, निवाषधचत हुआ था।
(4) िसमनत के सलए एक बार निवाषधचत िदस्य पुिः निवाषचि के सलए
पात्र होगा।
(5) यठद अध्यक्ष या िसमनत का कोई िदस्य क्िला पंचायत की अिुमनत
के बबिा लगातार दो िसमनत बैिकों में अिुपक्स्थत रहता है, तो वह
ऐिी िसमनत का अध्यक्ष या िदस्य िहीं रह िाएगा।
त्यागपत्र
8
िसमनत प्रत्येक ववत्तीय नतमाही में कम िे कम एक बार बैिक करेगी। बैिकों की आवधिकता
9
क्िला पंचायत की बैिक पर लागू अन्य नियम आवश्यक पररवतषिों
िठहत िसमनत की बैिकों पर भी लागू होंगे।
नियमों की प्रयोज्यता
75
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10 (1) कायषकारी िसमनत क्िला पंचायत के अिीि होगी तथा अन्य
िसमनतयां कायषकारी िसमनत और क्िला पंचायत के अिीि होंगी।
(2) अन्य िसमनतयां अपिे निर्षय लेते ही उिे अिुमोदि के सलए
कायषकारी िसमनत को िूधचत करेंगी।
(3) कायषकारी िसमनत अपिा निर्षय (अन्य िसमनतयों के निर्षयों पर
अपिे निर्षय िठहत) क्िला पंचायत को िूचिाथष शीघ्रता िे िूधचत
करेगी।
(4) यठद क्िला पंचायत के निर्षय या निदेश कायषकारी िसमनत के
निर्षय या निदेशों िे ववरोिाभािी हों तो िभी मामलों में क्िला
पंचायत के निर्षय और निदेश मान्य होंगे।
(5) िभी िसमनतयां अपिे-अपिे ववर्यों में की गई गनतववधियों की
त्रैमासिक ररपोटष िधचव पंचायत को प्रस्तुत करेंगी।
(6) मुख्य कायषकारी अधिकारी िसमनतयों के कामकाि के सलए
आवश्यक अधिकाररयों की व्यवस्था कर िकेगा।
कायषकारी िसमनत क्िला
पंचायत के अिीि होगी
तथा अन्य िसमनतयां
कायषकारी िसमनत और
क्िला पंचायत के अिीि
होंगी।
11 (1) िसमनतयों की बैिक के कामकाि के सलए आवश्यक कोरम, अध्यक्ष
िठहत िसमनत के कुल िदस्यों का आिा होगा।
बशते कक, िब िसमनत के िदस्यों की िंख्या ववर्म हो, तो कोरम
की गर्िा करते िमय, अंश को एक के रूप में धगिा िाएगा।
(उदाहरर्ाथष, यठद िसमनत में िदस्यों की िंख्या तीि है, तो कोरम
दो होगा)।
(2) िसमनत द्वारा िभी निर्षय उपक्स्थत और मतदाि करिे वाले
िदस्यों के बहुमत िे सलए िाएंगे।
कोरम
76
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12 (1) क्िला पंचायत, क्िला पंचायत की ववसभन्ि िसमनतयों के
िदस्यों/चेयरमैि के निवाषचि हेतु बैिक बुलािे के सलए नतधथ एवं
िमय निक्श्चत करेगी।
(2) बैिक की अध्यक्षता मुख्य कायषकारी अधिकारी अथवा िधचव
पंचायत द्वारा िासमत कोई अन्य अधिकारी करेगा।
(3) पीिािीि अधिकारी बैिक की नतधथ िे कम िे कम िात ठदि पूवष
क्िला पंचायत के िमस्त िदस्यों को िोठटि िारी करेगा तथा बैिक
बुलािे की नतधथ, िमय, स्थाि एवं उद्देश्य बताएगा। ऐिी िोठटि की
एक प्रनत क्िला पंचायत के िोठटि बोडष पर प्रदसशषत की िाएगी।
(4) निवाषचि हेतु बैिक के सलए नियत िमय िे कम िे कम दो घंटे
पूवष क्िला पंचायत का कोई भी िदस्य, क्ििे मत देिे का अधिकार
है, फॉमष-1 में िामांकि पत्र द्वारा ककिी अन्य िदस्य को िसमनत का
िदस्य/चेयरमैि निवाषधचत करिे के सलए िामांकि कर िकेगा तथा
उिे पीिािीि अधिकारी को िौंप िकेगा। िामांकि पत्र पर उिके तथा
िमथषक के रूप में ककिी अन्य िदस्य के हस्ताक्षर होंगे। इिमें यह
भी दशाषया िाएगा कक यठद अभ्यथी निवाषधचत होता है तो वह िंबंधित
िसमनत के िदस्य/चेयरमैि के रूप में कायष करिे के सलए इच्छुक है।
(5) ऐिी बैिक में पीिािीि अधिकारी उपनियम (1) के अिीि उिे
ठदए गए िामांकि पत्र की ववनियमों और इि नियमों के अिुिार
िांच करेगा और उिके बाद उि िदस्यों के िाम पढेगा िो उिकी
राय में ववधिवत् िामांककत ककए गए हैं, िाथ ही उिके प्रस्तावकों और
िमथषकों के िाम भी पढेगा।
(6) यठद ककिी िसमनत के िदस्य/चेयरमैि के पद के सलए केवल एक
ही अभ्यथी को वैि रूप िे िासमत ककया गया है, तो पीिािीि
अधिकारी उिे निवाषधचत घोवर्त करेगा।
(7) यठद एक िे अधिक अभ्यधथषयों को वैि रूप िे िासमत ककया गया
है, तो पीिािीि अधिकारी चुिाव की कायषवाही करेगा। ऐिे चुिाव में
मतदाि हाथ उिाकर होगा।
(8) यठद दो या अधिक अभ्यधथषयों को िमाि िंख्या में मत समलते
हैं, क्िन्होंिे ककिी अन्य अभ्यथी, यठद कोई हो, िे अधिक मत प्राप्त
ककए हैं, और एक मत के िुड़िे िे उि अभ्यधथषयों में िे कोई भी
निवाषधचत घोवर्त होिे का हकदार हो िाता है, तो पीिािीि अधिकारी
तुरन्त उि दो अभ्यधथषयों के बीच लॉटरी द्वारा निर्षय करेगा और
प्रकिया
77
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
इि प्रकार कायषवाही करेगा मािो क्िि अभ्यथी के िाम लॉटरी निकली
है, उिे अनतररतत मत प्राप्त हुआ हो।
(9) यठद ककिी िसमनत के िदस्य/अध्यक्ष के चुिाव के सलए बुलाई
गई बैिक में, ककिी भी कारर् िे चुिाव िहीं कराया िाता है, तो
पीिािीि अधिकारी को ककिी अन्य ठदि बैिक बुलािे का अधिकार
होगा।
परन्तु पीिािीि अधिकारी यथाशीघ्र स्थगि के कारर् तथा इि
प्रयोिि के सलए नििाषररत अगली तारीख की िूचिा िधचव पंचायत
तथा क्िला पंचायत को देगा।
(10) निवाषचि िमाप्त होिे के तुरन्त पश्चात् पीिािीि अधिकारी
क्िला पंचायत के िोठटि बोडष पर फॉमष-2 में अपिे हस्ताक्षर िे एक
िोठटि धचपकाएगा क्ििमें िसमनतयों के िदस्य/चेयरमैि के रूप में
निवाषधचत व्यक्ततयों के िाम होंगे तथा ऐिी िोठटि की एक प्रनत
िधचव पंचायत को भेिेगा।
13 (1) निवाषचि की वैिता के िम्बन्ि में वववाद उत्पन्ि होिे की
क्स्थनत में, क्िला पंचायत के ककिी भी िदस्य द्वारा पररर्ाम घोवर्त
होिे की नतधथ िे पन्द्रह ठदि के भीतर वववाद को िधचव पंचायत
को निर्षय हेतु भेिा िा िकेगा।
(2) इि नियम के अन्तगषत िधचव पंचायत द्वारा पाररत आदेश
उपनियम (1) में निठदष्ट वववाद के िम्बन्ि में अंनतम एवं निर्ाषयक
होगा।
चुिाव की वैिता पर
वववाद
14 ककिी भी िसमनत के ककिी भी िदस्य/चेयरमैि के ववरुद्ि अववश्वाि
प्रस्ताव, क्िला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मामले में लागू
अववश्वाि प्रस्ताव के प्राविािों द्वारा ववनियसमत होगा।
अववश्वाि प्रस्ताव
केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के
प्रशािक के आदेश द्वारा
और उिके िाम पर
अिोहस्ताक्षररत
सधचव (पांच यत)
केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप
Sd/-
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प्रपत्र-I
[नियम 12 का उप-नियम (4) देखखए]
समितत के सिस्य/ चेयरिैन के रूप िें चुन व के मलए न ि ांकन प्रपत्र
1
िसमनत का िाम
:-
2
उम्मीदवार का िाम और पद
:-
3
वपता या पनत का िाम
:-
4
उम्र
:-
5
सलंग
:-
6
पता
:-
7
प्रस्तावक का पूरा िाम, पता और पद
:-
8
अिुमोदक का पूरा िाम, पता और पद :-
1. प्रस्तावक के हस्ताक्षर
2. अिुमोदक के हस्ताक्षर
तारीख :-
तारीख :-
स्थाि :-
स्थाि :-
उम्िीिव र की घोर्ण
मैंिे, ___________________________________________________________ (उम्मीदवार का
िाम) इि िामांकि के सलए अपिी िहमनत दी है।
तारीख :-
स्थाि :-
__________________________________
उम्मीदवार के हस्ताक्षर
79
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प्रपत्र-II
[नियम 12 का उप-नियम (10) देखखए]
मैं, _______________________________________________________________ एतद् द्वारा
घोर्र्ा करता हूं कक वह व्यक्तत क्ििका िाम िीचे अिुिूची के कॉलम (1) में ठदया गया है, उिे कॉलम
(2) में उक्ल्लखखत कायाषलय के सलए िंबंधित अिूिूची के कॉलम (3) में उिके िाम के िामिे उक्ल्लखखत
िसमनत के सलए निवाषधचत ककया िाता है।
अनुसूची
____________________________________________________________________________
व्यक्तत का िाम
कायाषलय क्ििके सलए निवाषधचत ककया िािा है
िसमनत का िाम
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
तारीख :-
स्थाि :-
पीिािीि अधिकारी
80
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लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश प्रशासन / U.T. ADMINISTRATION OF LAKSHADWEEP
पंचायत ससभाग/ DIRECTORATE OF PANCHAYATS
सिरत्ती ६८२५५५/KAVARATTI – 682 555
No. 2/6/2023-DOP
दिन ांक: 15/10/2024
अधिसूचन
केंद्र श ससत प्रिेश लक्षद्वीप के प्रश सक, लक्षद्वीप पांच यत ववननयमन, 2022 की धारा 130 के
तहत प्रित्त शक्ततयों क प्रयोग करते हुए, केंद्र श ससत प्रिेश लक्षद्वीप की पांच यतों पर ल गू
“लक्षद्वीप पंचायत (निधध का उपयोग और खातों का रखरखाव) नियम – 2024” को
अधिसूधचत करते हैं।
1
संक्षक्षप्त शीर्षक और प्रारंभ:
इन ननयमों को लक्षद्वीप पांच यत (ननधियों क उपयोग और ख तों क
रखरख व) ननयम, 2024 कह ज सकत है।
ये आधिक ररक र जपत्र में प्रक शन की त रीख से ल गू होंगे।
सांक्षक्षप्त शीर्षक
2.
पररभार्ाएं
(1) इन ननयमों में, जब तक कक सांिर्ष से अन्यथ अपेक्षक्षत न हो,
(क) "बैंक" क त त्पयष ककसी अनुसूधचत र ष्ट्रीयकृत बैंक से है।
(ख) "केन्द्र सरक र" क त त्पयष र् रत सरक र य केन्द्र सरक र द्व र ननयांत्रत्रत
ककसी इक ई से है।
(ग) "ससववल क यष" क त त्पयष सड़क, पुल, न ल , पुसलय , ववक स
पररयोजन ओां आदि के ननम षण के सलए ककए गए क यष से है।
(घ) "पांच यत ननधि" क त त्पयष पांच यत द्व र प्र प्त िनर सश से है, क्जसमें
सह यत अनुि न और स्व-र जस्व श समल है।
(ङ) "पांच यत सधचव" क त त्पयष ग्र म पांच यत स्तर पर सक्षम प्र धिक री द्व र
ननयुतत अधिक री से है।
(च) "आवती व्यय" क त त्पयष पांच यत द्व र ककय गय व्यय है जो एक ही
उद्िेश्य के सलए समय-समय पर खचष ककय ज त है। आवती व्यय के
अल व अन्य व्यय गैर-आवती व्यय हैं;
(छ) “ववननयमन” क त त्पयष लक्षद्वीप पांच यत ववननयमन, 2022 से
है।
(ज) “पांच यत सधचव” क त त्पयष केंद्र श ससत प्रिेश लक्षद्वीप में
पांच यत ववर् ग के प्रर् री सधचव से है।
(झ) “यूटी प्रश सन” क त त्पयष लक्षद्वीप के केंद्र श ससत प्रिेश प्रश सन
से है।
(2) उपननयम (1) में पररर् वर्त शब्िों को छोड़कर सर्ी शब्िों क वही
अथष होग जो ववननयमन में उन्हें दिय गय है।
पररर् र् एां
81
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3.
सामान्य
(1) प्रत्येक पांच यत, पांच यत ननधि के प्रबांिन और उपयोग के सलए केन्द्र
सरक र द्व र ज री अनुिेशों के उपबांिों में ववत्तीय शक्ततयों के प्रयोग,
िन की असर्रक्ष और सांववतरण तथ उससे सांबांधित ख तों के रखरख व
के सांबांि में ननम्नसलखखत ननयमों में वखणषत प्रकिय क प लन करेगी।
(2) पांच यत ननधि से कोई व्यय नहीां ककय ज एग य व्यय से सांबांधित
कोई िेयत तब तक नहीां ली ज एगी जब तक कक ननम्नसलखखत
मूलर्ूत आवश्यकत एां पूरी नहीां हो ज ती हैं:
(क) इन ननयमों के ननयम 6 के उप-ननयम (1) के प्र वि नों के तहत
वेतन और र्त्ते के अल व ककसी अन्य व्यय के सलए इन ननयमों की
अनुसूची-I में ननदिष्ट्ट उपयुतत प्र धिक री क स्वीकृनत आिेश, और
(ख) ननधियों की उपलब्ित
स म न्य
4.
धि की प्राप्प्त
(1) पांच यत द्व र य उसकी ओर से ककसी र्ी म ध्यम से प्र प्त सर्ी
तरह की िनर सश अगले क यष दिवस तक सांबांधित पांच यत के च लू बैंक
ख ते में जम कर िी ज एगी और ऐसी िनर सश को 'पांच यत ननधि' कह
ज एग ।
(2) ग्र म पांच यत के म मले में उप-ननयम (I) के तहत बैंक ख ते क
सांच लन क यषक री प्र धिक री के तौर पर सरपांच और पांच यत सधचव द्व र
सांयुतत रूप से ककय ज एग ।
(3) क्जल पांच यत के म मले में उप-ननयम (I) के तहत बैंक ख ते क
सांच लन क यषक री प्र धिक री के तौर पर मुख्य क यषक री अधिक री और
क्जल पांच यत में पिस्थ लेख अधिक री द्व र सांयुतत रूप से ककय
ज एग ।
(4) पांच यत ननधि की प सबुक य लेख वववरण, ग्र म पांच यत के पांच यत
सधचव य क्जल पांच यत के लेख अधिक री की सुरक्षक्षत असर्रक्ष में
रहेंगे, जैस र्ी म मल हो।
(5) पांच यत ननधि क उपयोग अिुसूची-1 में ननदिष्ट्ट प्र धिक री के
अनुमोिन से ही ककय ज एग ।
िन की प्र क्प्त
82
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5.
क्रय का अधधकार
(1) इि नियमों की अिुसूची-I के तहत, पांच यत ववननयमन के सांबांधित
प्र वि नों के तहत सांबांधित क यषक री प्र धिक री होने के न ते क्जल पांच यत के
मुख्य क यषक री अधिक री और ग्र म पांच यत के सरपांच क्जल पांच यत और ग्र म
पांच यतों के सलए संबंधधत पंचायत के अनुमोिन से स वषजननक सेव में उपयोग
और ववसर्न्न योजन ओां के क य षन्वयन के सलए आवश्यक र्ांड र की उधचत खरीि
को मांजूरी िेने के सलए सक्षम प्र धिक री हैं।
(2) दिन-प्रनतदिन के क मक ज और सर्ी आकक्स्मक जरूरतों जैसे कक यूटी
प्रश सन य अन्य सरक री प्र धिकरण से प्र प्त ननिेशों के क रण सेव ओां के र्ांड र
की खरीि के सलए पांच यत द्व र जब र्ी आवश्यकत हो, आवश्यक स म नों को
अनुसूची I के प्र वि नों और इस ननयम के उप-ननयम (1) के प्र वि नों के तहत,
समय-समय पर सांशोधित र् रत सरक र के स म न्य ववत्तीय ननयमों में ननदहत
प्र वि नों के अनुस र, त्रबन ककसी प्रनतबांि के खरीि य उपयोग ककय ज एग ।
िय क
अधिक र
6.
प्रशासनिक स्वीकृनत और तकिीकी स्वीकृनत प्रदाि करिे की शप्तत
(1) (क) तकिीकी स्वीकृनत प्रदाि करिे के उद्देश्य से सक्षम प्राधधकारी की
शप्ततयां निम्िािुसार होंगी।
(i) सह यक असर्यांत : 10,00,000/- रुपये तक
(ii) क यषक री असर्यांत : 50,00,000/- रुपये तक
(iii) अिीक्षण असर्यांत : 50,00,000/- रुपये से अधिक
स्पष्टीकरण: जह ां सह यक असर्यांत य क यषक री असर्यांत य अिीक्षण
असर्यांत की सेव , जैस र्ी म मल हो, उपलब्ि नहीां है, तो म मल प्रश सन
के लोक ननम षण ववर् ग को र्ेज ज एग ।
(ख) पंचायत निधध
इस ननयम के उप-ननयम (1) के तहत ननदिष्ट्ट सीम एां सांघ र ज्य क्षेत्र
प्रश सन द्व र ज री अनुि न और पांच यत के स्वयां के र जस्व के म ध्यम
से ज री िन के उपयोग के सलए ल गू होंगी, क्जसे पांच यत ननधि र्ी कह
ज त है।
(ग) प्रशासनिक अिुमोदि और व्यय स्वीकृनत।
प्रश सननक
स्वीकृनत और
तकनीकी
स्वीकृनत प्रि न
करने की शक्तत
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(i)
बशते कक क यषक री प्र धिक री के रूप में क यष कर रहे सरपांच द्व र उप
ननयम (1) (ग) (i) में िी गई ककसी र्ी मांजूरी को ग्र म पांच यत की आम
बैठक में अनुमोदित ककय ज एग ।
इसके अल व यह र्ी प्र वि न है कक 5,00,000/- रुपये से अधिक क कोई
र्ी क यष च हे वह ससववल हो य म ल और सेव ओां की खरीि, ग्र म पांच यत
द्व र ननष्ट्प दित नहीां ककय ज एग , ऐस व्यय इस ननयम के उप ननयम
(1) (सी) (ii) के िूसरे प्र वि न में क्जल पांच यत के सलए ननि षररत सीम के
तहत क्जल पांच यत द्व र ननष्ट्प दित ककय ज एग ।
(ii) प्िला पंचायत
मुख्य क यषक री अधिक री: कोई सीम नहीां, सांबांधित क्जल पांच यत द्व र
क यष य खरीि य गनतववधि के अनुमोिन के अिीन।
बशते कक उप ननयम (1) (ग) (ii) में िी गई कोई र्ी स्वीकृनत केवल तर्ी
िी ज एगी जब उतत क यष य खरीि य गनतववधि को क्जल पांच यत द्व र
आम बैठक में अनुमोदित ककय गय हो या इन ननयमों के ननयम 5 के
उप ननयम (2) के प्र वि नों के तहत होग ।
इसके अल व , क्जल पांच यत द्व र 10,00,00,000/- रुपये से अधिक
अनुम ननत कोई र्ी ससववल क यष य म ल य सेव ओां य पररयोजन ओां की
खरीि नहीां की ज एगी, इस सीम से ऊपर क ऐस व्यय यूटी प्रश सन
द्व र यूटी प्रश सन के सांबांधित ववर् ग के म ध्यम से पांच यत द्व र जम
क यष के रूप में ननष्ट्प दित ककय ज एग ।
इसके अल व , यूटी प्रश सन के सांबांधित ववर् ग को ननि षररत करने में
कदठन ई की क्स्थनत में, सधचव पांच यत इसे ननि षररत करेंगे और यह फैसल
अांनतम होग ।
ग्राम पंचायत
: 5,00,000/- रुपये तक
मुख्य कायषकारी अधधकारी,
प्िला पंचायत
: 5,00,000/- रुपये से
ऊपर
7.
अिुपयोगी वस्तुओं, गबि का निपटाि और भंडार को बट्टे खाते में डालिा
(1) जब र्ी र्ांड र अनुपयोगी, अप्रचसलत य अधिशेर् हो ज ए तो उन्हें
अलग से सूचीबद्ि ककय ज एग और ऐस घोवर्त ककय ज एग तथ
इस उद्िेश्य के सलए गदठत कांडेमेशन बोडष की ससफ ररशों के अनुस र
उनक ननपट न ककय ज एग । पांच यत के कांडेमेशन बोडष में
ननम्नसलखखत श समल होंगे:
अनुपयोगी
वस्तुओां, गबन
क ननपट न और
र्ांड र को बट्टे
ख ते में ड लन
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(क). प्िला पंचायत
(i) अध्यक्ष
- चेयरमैन
(ii) अध्यक्ष द्व र न समत क्जल पांच यत के िो सिस्य - सिस्य
(iii) मुख्य क यषक री अधिक री - सिस्य
(iv) क्जल पांच यत क सांबांधित ववर् गीय अधिक री - सिस्य
(ख) ग्राम पंचायत
(i) सरपांच -अध्यक्ष
(ii) सरपांच द्व र न समत ग्र म पांच यत क एक सिस्य - सिस्य
(iii) पांच यत सधचव - सिस्य
कांडेमेशन बोडष सर्ी अनुपयोगी वस्तुओां की ज ांच करेग और ऐसी वस्तुओां
क ननपट न ककस तरह ककय ज ए, यह ननदिष्ट्ट करते हुए अपनी ससफ ररश
िेग । बोडष की ससफ ररश को पांच यत की बैठक में रख ज एग और
वस्तुओां क ननपट न करने से पहले उसे अनुमोदित ककय ज एग ।
(2) पांच यत द्व र स म न (स्टोर) को अप्रचसलत, अधिशेर् य अनुपयोगी
घोवर्त करने से पहले, च हे वह स म न्य टूट-फूट के क रण हो य
अस म न्य टूट-फूट के क रण, तथ उसके ननपट न क आिेश िेने से पहले,
वह उन पररक्स्थनतयों को ध्य न में रखेगी, क्जनमें स्टोर अप्रचसलत, अधिशेर्
य अनुपयोगी हो गए हैं। जह ां पांच यत म नती है कक स्टोर स म न्य टूट-
फूट के क रण अप्रचसलत, अधिशेर् य अनुपयोगी हो गए हैं, वह ां नुकस न
क कोई सव ल ही नहीां उठत । जह ां पांच यत म नती है कक स्टोर पांच यत
के व्यक्ततगत सेवक की ओर से ल परव ही, िोख िड़ी आदि के क रण
अप्रचसलत, अधिशेर् य अनुपयोगी हो गए हैं, वह ां नुकस न के सलए
क्जम्मेि री तय करन तथ ऐसे म मलों की पुनर वृवत्त को रोकने के सलए
उपच र त्मक उप य करन आवश्यक होग । अन्य म मलों में, पांच यत द्व र
सांबांधित स्टोर को अप्रचसलत अधिशेर् य अनुपयोगी घोवर्त करने तथ
उसके ननपट न क आिेश िेने क आिेश पांच यत को हुई ह नन, यदि कोई
हो, की र्रप ई के सलए पय षप्त होग तथ ह नन को बट्टे ख ते में ड लने
के सलए अलग से मांजूरी की आवश्यकत नहीां होगी। ऐसे सर्ी म मलों में
एक औपच ररक सवेक्षण ररपोटष तैय र की ज नी च दहए।
(3) मूल्यह्र स के क रण होने व ली ह ननयों क ववश्लेर्ण ककय ज एग
तथ उन्हें ननम्नसलखखत शीर्षकों के अांतगषत िजष ककय ज एग , जैस कक वे
ननम्नसलखखत के क रण हैं-
(i) स म न्य टूट-फूट
(ii) खरीि को ववननयसमत करने में िूरिसशषत क अर् व;
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(iii) खरीि के ब ि उपेक्ष । य
(iv) ब ज र की कीमतों में स म न्य उत र-चढ व।
मूल्यह्र स के क रण न होने व ले नुकस नों को ननम्नसलखखत शीर्षकों
के अांतगषत वगीकृत ककय ज एग : -
(i) चोरी य िोख िड़ी के क रण होने व ले नुकस न
(ii) उपेक्ष के क रण होने व ले नुकस न।
(iii) र्ांड र के अप्रचसलत हो ज ने य आवश्यकत से अधिक खरीि के
क रण होने व ले प्रत्य सशत नुकस न।
(iv) िैवीय आपि और अन्य आपि ओां जैसे आग, शत्रु क रषव ई आदि
के क रण होने व ले नुकस न य
(v) क्षनत के क रण होने व ले अन्य नुकस न।
(4) र्ांड र के मूल्य में ह नन, कमी य ह्र स को बट्टे ख ते में ड लने के सलए
पांच यत की पूवष स्वीकृनत प्र प्त की ज एगी।
(5) र्ांड र को अप्रचसलत, अधिशेर् य अनुपयोगी घोवर्त करने व ले प्रत्येक
आिेश में उन्हें ऐस घोवर्त करने के सर्ी क रण ननदिष्ट्ट ककए ज एांगे और
उनके ननपट न पर नजर रखने के सलए ऐसे सर्ी र्ांड रों क उधचत
असर्लेख रख ज एग ;
(6) र्ांड र से सांबांधित प्रत्येक पांच यत अधिक री को उसकी ओर से
िोख िड़ी य ल परव ही के क रण पांच यत को हुई ककसी ह नन के सलए
व्यक्ततगत रूप से उत्तरि यी ठहर य ज एग और वह ककसी अन्य अधिक री
की ओर से िोख िड़ी य ल परव ही से उत्पन्न ककसी ह नन के सलए
व्यक्ततगत रूप से उत्तरि यी होग , क्जसके सांबांि में यह िश षय ज सके कक
उसने अपनी ल परव ही के क रण ह नन में योगि न दिय है।
(7) जैसे ही ह नन होने क सांिेह उत्पन्न हो, तुरन्त ह नन की ररपोटष तैय र
की ज एगी। ररपोटष पांच यत सधचव द्व र तैय र की ज एगी तथ उसे
पांच यत के समक्ष रख ज एग । ववस्तृत ज ांच ककए ज ने में कोई ववलम्ब
नहीां ककय ज एग । जब म मले की पूरी ज ांच हो ज ए तो म मले पर पूरी
ररपोटष प्रस्तुत की ज एगी, क्जसमें ह नन की सीम , त्रुदटयों य ल परव ही,
ननयमों की उपेक्ष , क्जसके क रण ऐसी ह नन सांर्व हुई, तथ वसूली की
सांर् वन िश षई ज एगी।
86
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(8) ववस्तृत ररपोटष में (क) ह नन की प्रकृनत तथ सीम , (ख) ऐसी
पररक्स्थनतय ां, क्जनके क रण ह नन हुई, क्जसमें ननयमों तथ प्रकिय ओां की
त्रुदट तथ उपेक्ष श समल है, (ग) वसूली की सांर् वन , (घ) उस अधिक री के
ववरुद्ि अनुश सन त्मक तथ अन्य क रषव ई जो उत्तरि यी हो य क्जस पर
उत्तरि यी होने क सांिेह हो, तथ इसकी पुनर वृवत्त को रोकने के सलए उठ ए
गए य उठ ए ज ने क प्रस्त व, क उल्लेख ककय ज एग ।
आग, सांदिग्ि चोरी, िोख िड़ी आदि के पररण मस्वरूप पांच यत की सांपवत्त के
र्ौनतक नुकस न य ववन श से जुड़े सर्ी म मलों की ज ांच के सलए
अननव यष रूप से पुसलस को सूचन िी ज एगी। इन उद्िेश्यों के सलए
15000/- (पांद्रह हज र) रुपये और उससे अधिक के अनुम ननत मूल्य के
सांदिग्ि तोड़फोड़ के क रण होने व ले नुकस न को छोड़कर सर्ी नुकस नों
को र्ौनतक म न ज न च दहए। सांदिग्ि तोड़फोड़ के सर्ी म मलों की, च हे
नुकस न क मूल्य कुछ र्ी हो, पुसलस को तुरांत सूचन िी ज नी च दहए।
जब म मल पुसलस अधिक ररयों को सूधचत ककय ज त है, तो पुसलस को
उनकी ज ांच में आवश्यक सह यत िी ज नी च दहए और उन सर्ी म मलों
में पुसलस अधिक ररयों से एक औपच ररक ज ांच ररपोटष प्र प्त की ज नी
च दहए जो उन्हें र्ेजे ज ते हैं।
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8.
ममधित
(1) असर्लेखों के रखरख व के प्रयोजन के सलए, केन्द्र सरक र की
असर्लेख प्रनति रण अनुसूची क प लन ककय ज एग ।
(2) ववत्तीय व्यय और खरीि, तथ व्यय असर्लेख रखरख व के
प्रयोजन के सलए, केन्द्र सरक र के स म न्य ववत्तीय ननयमों क प लन
ककय ज एग ।
(3) लेख परीक्ष सक्षम सरक री लेख परीक्षक द्व र की ज एगी।
समधित
केंद्र श ससत प्रिेश लक्षद्वीप के
प्रश सक के आिेश द्व र
और उनके न म पर
अिोहस्त क्षररत
सधचव (पंचायत)
केंद्र श ससत प्रिेश लक्षद्वीप
अिुसूची – I
[ननयम 3 (2) (क) िेखें]
व्यय स्वीकृत करिे के मलए सक्षम प्राधधकारी
क. ग्राम पंचायत
क्र. सं.
अधधकार
आवती
गैर आवती
1.
ग्र म पांच यत
अधिकतम सांचयी कुल
50,000 रुपये प्रनत म ह
ननयम 6 के उप ननयम 1
(ग) (i) के िूसरे प्र वि न के
अिीन प्रनत उि हरण
5,00,000 रुपये तक
ख. प्िला पंचायत
क्र. सं.
अधधकार
आवती
गैर आवती
1.
मुख्य क यषक री अधिक री
ननयम 6 के उपननयम (1)
(ग) (ii) य ननयम 5 (2) के
प्र वि नों के अिीन कोई
सीम नहीां है।
ननयम 6 के उपननयम (1)
(ग) (ii) य ननयम 5 (2) के
प्र वि नों के अिीन कोई
सीम नहीां है।
Sd/-
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लक्षद्वीप संघ शाससत प्रदेश प्रशासन / U.T. ADMINISTRATION OF LAKSHADWEEP
पंचायत ससभाग/ DIRECTORATE OF PANCHAYATS सिरत्ती ६८२५५५/ KAVARATTI –
682 555
No. 2/1/2024-DOP
दिन ांक: 15.10.2024
अधिसूचना
लक्षद्वीप पांच यत अधिननयम, 2022 की िारा 130 के तहत प्रि न की गई शक्ततयों क प्रयोग
करते हुए केंद्र श सित प्रिेश लक्षद्वीप के प्रश िक "लक्षद्वीप ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, उप-सरपंच
और पंचायतों के ननवााधचत सदस्यों के दैननक भत्ता और यात्रा भत्ता ननयम, 2024” को अधििूधचत कर
रहे हैं, जो केंद्र श सित प्रिेश लक्षद्वीप की पांच यतों पर ल गू होते हैं.
लक्षद्वीप (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, उप-सरपंच और पंचायतों के ननवााधचत सदस्यों के दैननक
भत्ता और यात्रा भत्ता) ननयम, 2024
1.
संक्षक्षप्त शीर्ाक एवं प्रारंभ:-
(i). इन ननयमों को "लक्षद्वीप (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, उप-सरपंच
और पंचायतों के ननवााधचत सदस्यों के दैननक भत्ता और यात्रा भत्ता
ननयम, 2024" कह ज िकत है।.
(ii). ये केंद्र श सित प्रिेश लक्षद्वीप के आधिक ररक र जपत्र में उनके
प्रक शन की त रीख िे ल गू होंगे।
िांक्षक्षप्त शीर्षक एवां प्र रांभ
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2.
पररभार्ा:- इन ननयमों में, जब तक िांिभष िे अन्यथ अपेक्षक्षत न हो
(क) “प्रशासन" क अथष केंद्र श सित प्रिेश लक्षद्वीप क
प्रश िन है।
(ख)
"प्रशासक" क अथष िांववि न के अनुच्छेि 239 के तहत भ रत
के र ष्ट्रपनत द्व र ननयुतत केंद्र श सित प्रिेश लक्षद्वीप क
प्रश िक है।
(ग)
"जिला" क अथष एक ऐिे क्जले िे है क्जिे इि ननयम के
प्रयोजन के सलए प्रश िक द्व र एक ि वषजननक अधििूचन
द्व र क्जल होने के सलए ननदिष्ट्ट ककय गय है;
(घ)
"जिला पंचायत सदस्य" क अथष चुन व के म ध्यम िे चुने गए
व्यक्तत (व्यक्ततयों) िे है;
(ङ)
"पंचायत के ननवााधचत प्रनतननधि" क अथष ग्र म पांच यत/क्जल
पांच यत के व र्डों जैि कक ननदिष्ट्ट है, में ननव षधचत
व्यक्तत(व्यक्ततयों) िे है
(च)
"ग्राम पंचायत सदस्य" क अथष चुन व के म ध्यम िे ग्र म
पांच यत के व र्डों में चुने गए व्यक्तत िे है;
(छ)
"पंचायत" क अथष लक्षद्वीप की ग्र म पांच यत और क्जल
पांच यत है, जब तक कक अन्यथ ननदिष्ट्ट न हो;
(ि)
"अध्यक्ष" और "उपाध्यक्ष" क त त्पयष क्जल पांच यत के क्रमशः
अध्यक्ष और उप ध्यक्ष िे है;
(झ)
"ववननयमन" क अथष लक्षद्वीप पांच यत अधिननयम, 2022 है;
(ञ)
"िधचव पांच यत" क अथष िधचव, पांच यती र ज िांस्थ न,
लक्षद्वीप है;
(ट)
"सरपंच" क अथष ग्र म पांच यत क िरपांच है
(ठ)
"उप-सरपंच" क अथष ग्र म पांच यत क उप-िरपांच है;
(ड)
"पदाधिकारी" क अथष है यूटी की ग्र म पांच यतों और क्जल
पांच यतों के ननव षधचत प्रनतननधि।
(ढ)
"पररवहन प्राधिकरण" क अथष है केंद्र श सित प्रिेश लक्षद्वीप
क पररवहन ववभ ग य उिके ककिी क्जले क पररवहन
क य षलय।
पररभ र् एां
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(ण)
"दैननक भत्ता" आधिक ररक िौरों, िम रोहों आदि में भ ग लेने
के िौर न पांच यतों के ननव षधचत प्रनतननधियों को दिय ज ने
व ल भत्त है और इिे ि मूदहक रूप िे िैननक भत्त कह ज त
है।
(त)
"यात्रा भत्ता" क अथष है पांच यत के ननव षधचत प्रनतननधियों को
उनके ननव ि स्थ न िे उनके गांतव्य तक पहुांचने के सलए दिय
ज ने व ल भत्त ।
(थ)
इन ननयमों में प्रयुतत लेककन पररभ वर्त नहीां ककए गए शब्िों
और असभव्यक्ततयों क वही अथष होग जो उन्हें अधिननयम य
ककिी अन्य प्र धिकरण द्व र य शब्िकोश में दिय गय है।
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3.
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, उप-सरपंच और ननवााधचत सदस्यों को
आधिकाररक दौरे और आधिकाररक कायाक्रमों, समारोहों के ललए दैननक
भत्ता और यात्रा शुल्क
(i). पांच यतों के ननव षधचत प्रनतननधियों क िैननक भत्त और य त्र भत्त
ननम्नसलखखत िरों पर स्वीक यष होग :
िैननक भत्त और य त्र
शुल्क
क्रम
संख्या
ननवााधचत प्रनतननधि
दैननक
भत्ता *
यात्रा भत्ता * #
1
अध्यक्ष/ उप ध्यक्ष,
क्जल पांच यत
₹ 2,000
व स्तववक जह ज ककर य य
ऑटो ररतश ककर य @₹6.50
प्रनत ककलोमीटर (स्वयां के व हन
के सलए) य एिी रेन (द्ववतीय
श्रेणी) / जह ज ककर य प्रथम
श्रेणी
2
क्जल पांच यत
ििस्य
₹ 1,500
व स्तववक जह ज ककर य य
ऑटो ररतश ककर य @ ₹6.50
प्रनत ककलोमीटर (स्वयां के व हन
के सलए) य एिी रेन (तृतीय
श्रेणी)/जह ज ककर य द्ववतीय
श्रेणी
3 िरपांच /उपिरपांच ₹ 1000
व स्तववक जह ज ककर य य
ऑटो ररतश ककर य @ ₹6.50
प्रनत ककलोमीटर (स्वयां के व हन
के सलए) य एिी रेन (तृतीय
श्रेणी) / जह ज ककर य प्रथम
श्रेणी
4
ग्र म पांच यत के व र्डष
ििस्य
₹ 750
व स्तववक जह ज ककर य य
ऑटो ररतश ककर य @ ₹ 6.50
प्रनत ककलोमीटर (स्वयां के व हन
के सलए) य एिी रेन (तृतीय
श्रेणी)/जह ज ककर य द्ववतीय
श्रेणी।
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नोट: -
(क) िैननक भत्ते क अथष है आधिक ररक बैठक, क यषक्रमों आदि में
उपक्स्थनत पर पांच यत के ननव षधचत प्रनतननधियों द्व र ि व ककए
ज ने व ले शुल्क और ऐिे िैननक भत्ते में क्जिमें ननयम 3 के
उपननयम (ii) के तहत य त्र को छोड़कर ऐिी बैठकों और क यों में
भ ग लेने के सलए ककए गए ववववि व्यय श समल हैं।
(ख) ननयम 3 के उपननयम (ii) के तहत पांच यत के ननव षधचत
प्रनतननधियों द्व र आधिक ररक बैठकों, िम रोहों आदि के सलए
अपने ननव ि स्थ न िे गांतव्य तक य त्र करने के सलए य त्र भत्ते
क ि व ककय ज एग , जो कक प त्रत य व स्तववक, जो भी कम
हो, के अनुि र होग
* ऐिी बैठकों/आधिक ररक आयोजनों/क यषक्रमों/िम रोहों की त रीख िे 1
महीने की िमय वधि के भीतर, स्व-प्रम खणत ि व प्रस्तुत करने पर
ऊपर िी गई िीम तक ि व प्रि न ककय ज एग ।
# अपने/ककर ए के व हन में य त्र के सलए स्व-प्रम खणत ि व ककय
ज एग , ह ल ांकक, ऐिे ि वे पर प त्रत य व स्तववक, जो भी कम हो,
तक ववच र ककय ज एग । रेलवे में य त्र के िांबांि में ि वे के सलए दटकट
जम करन अननव यष है।
(ii). अध्यक्ष, उप ध्यक्ष, िरपांच, उपिरपांच और पांच यत के ननव षधचत
ििस्य सिर्ष इनके सलए िैननक भत्ते और य त्र भत्ते के हकि र
होंगे -
(क) क्जल पांच यत य ग्र म पांच यत की आधिक ररक बैठकें
य आधिक ररक आयोजन / क यषक्रम / िम रोह
बशते कक क्जल पांच यत के आधिक ररक आयोजन /
क यषक्रम / िम रोह में क्जल पांच यत के मुख्य क यषक री
अधिक री और ग्र म पांच यत की बैठकों य आधिक ररक
आयोजन / क यषक्रम / िम रोह के म मले में पांच यत िधचव
द्व र ननमांत्रण/बैठक की िूचन ज री की ज ती है।
और;
(ख) यूटी प्रश िन य प्रश िननक िांस्थ नों द्व र आयोक्जत
आयोजन /क यषक्रम/िम रोह।
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(iii).
ननव षधचत प्रनतननधियों के सलए य त्र भत्त इि ननयम के ननयम
3 के उप ननयम (i) में ऊपर उक्ल्लखखत प त्रत की िीम तक
य ऐिी य त्र पर खचष की गई व स्तववक र सश, िो भी कम हो,
तक लागू होगा।
(iv).
यदि य त्र व्यय यूटी प्रश िन य अन्य िांगठन द्व र वहन
ककय ज त है तो पांच यत के ककिी भी पि धिक री को कोई
य त्र भत्त स्वीक यष नहीां होग ।
(v). बैठकों/आधिक ररक आयोजनों/क यषक्रमों/िम रोहों की त रीख िे
1 महीने की िमय वधि के ब ि ि वे प्रस्तुत ककए ज ने पर
य त्र भत्ते/िैननक भत्ते के ककिी भी ि वे पर ववच र नहीां ककय
ज एग ।
.
4.
दैननक भत्ता और यात्रा भत्ता दस्तावेिों का रखरखाव और
प्रनतहस्ताक्षर-
(i). पांच यत के एक ननव षधचत प्रनतननधि को बैठकों/आधिक ररक
आयोजनों/क यषक्रमों/िम रोहों की त रीख िे 1 महीने की
िमय वधि के भीतर िैननक भत्ते और य त्र भत्ते के अपने ि वे
प्रनतहस्त क्षर के सलए प्रस्तुत करने होंगे;
(क) क्जल पांच यत के अध्यक्ष, उप ध्यक्ष, क्जल पांच यत
ििस्यों, िरपांचों, उप-िरपांचों और ग्र म पांच यत ििस्यों के
टीए/र्डीए बबलों पर क्रमश मुख्य क यषक री अधिक री, क्जल
पांच यत और पांच यत िधचव/ब्लॉक ववक ि अधिक री द्व र
प्रनतहस्त क्षर ककए ज एांगे।
िैननक भत्त और य त्र भत्त
िस्त वेजों क रखरख व
और प्रनतहस्त क्षर -
(ii). िस्त वेजों क रखरख व -
(क) अध्यक्ष, उप ध्यक्ष और क्जल पांच यत ििस्यों के टीए
/ र्डीए ररकॉर्डष मुख्य क यषक री अधिक री य मुख्य क यषक री
अधिक री द्व र प्रनतननयुतत ककिी अन्य अधिक री द्व र
रखे ज एांगे।
(ख) िरपांच, उप-िरपांच और ग्र म पांच यत ििस्यों के टीए / र्डीए
(य त्र के िौर न भोजन, य त्र और आव ि भत्त िदहत) क
ररकॉर्डष ग्र म पांच यत िधचव द्व र रख ज एग ।
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5.
सामान्य —
(i). यदि इि ननयम के क य षन्वयन में कोई कदठन ई य सभन्नत
आती है, तो िधचव पांच यत इि ननयम के स्पष्ट्टीकरण में आिेश ज री
कर िकते हैं।
ि म न्य
लक्षद्वीप केंद्र
श सित प्रिेश के प्रश िक
के आिेश और उिके न म पर
अिोहस्त क्षरी
सधचव पंचायत
केंद्र श सित प्रिेश लक्षद्वीप
LGP.Kvt.-L-1780/11-24/80
Sd/-