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भाग चार-क-३–१

RNI No. MAHBIL /2009/35527

महाराष्टट्रõ शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर््ष ९, अंक ३]

सोमवार, जानेवारी १६, २०२३/पौष २६, शके १९४४

[पृष््ठठे ४, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ३

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्टट्र शासनाव््यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ््ययाांांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव््यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),

जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर््णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

11th January, 2023

New Delhi 110 001 Dated : —————————————

21 Pausha, 1944 (Saka)

Order

No. 3/4/ID/2020/SDR(Councils).—Whereas, the Election Commission has been following the

policy of compulsory identification of electors by means of specified identification documents at

elections to the House of the People and Legislative Assemblies from the year 2000 onwards, so as

to prevent impersonation at elections thereby making the right of genuine electors to vote under

section 62 of the Representation of the People Act, 1951 more effective; and

2.  Whereas, keeping in view the provisions of Rules 35(3) and 37(2)(b) of the Conduct of

Elections Rules, 1961, the Commission has been issuing directions that the electors at election to

House of the People and Legislative Assemblies shall produce their Electors Photo Identity Card or

other specified documents at the polling station and failure or refusal on their part to produce those

Electors Photo Identity Card or documents may result in the denial of supply of a ballot paper to

them and permission to vote; and

3.  Whereas, the said provisions regarding identification of electors and safeguards against

impersonation are equally applicable at elections from Graduates’ and Teachers’ Constituencies,

and as the electors in these constituencies are also electors in assembly constituencies, they would

have been supplied with Electors Photo Identity Card as electors in their respective Assembly

Constituencies;

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महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, जानेवारी १६, २०२३/पौष २६, शके १९४४

4.  Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position

the Election Commission hereby directs that all electors at the current ( I ) Nashik Division Graduates,

(II) Amravati Division Graduates’, (III) Aurangabad Division Teachers’, (IV) Nagpur Division

Teachers’ & (V) Konkan Division Teachers’ Constituencies in the State of Maharashtra

and ( I ) Gorakhpur-Faizabad Division Graduates’, (II)Kanpur Division Graduates’

(III) Bareilly-Moradabad Division Graduates’, (IV) Allahabad-Jhansi Division Teachers’ &

(V) Kanpur Division Teachers’ Constituencies in the State of Uttar Pradesh, who have been

issued with their EPICs, shall have to produce these cards to exercise their franchise, when they

come to the polling stations for voting at the current biennial elections to the Maharashtra and

Uttar Pradesh Legislative Councils from the said Constituencies, notified on 5th January,

2023 (Thursday). However, those electors, who are not able to produce their EPICs, will have to

produce any of the following alternative documents for establishing their identity :—

i. Aadhar Card,

ii. Driving License,

iii. PAN Card,

iv. Indian Passport

v. Service Identity Card issued to its employees by State/Central Government, Public

Sector Undertakings, Local bodies or other Private Industrial Houses.

vi. Official Identity Cards issued to MPs/MLAs/MLCs.

vii. Service Identity Card issued by the educational Institutions in which the electors of

the concerned Teachers’/Graduates’ Constituency may be employed,

viii. Certificate of Degree/Diploma issued by University, in original,

ix. Certificate of physical handicap issued by competent Authority, in original,

x. Unique Disability ID (UDID) Card, M/o Social Justice & Empowerment, Government

of India.

By order,

S. B. JOSHI,

Pr. Secretary,

Election Commission of India.

महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, जानेवारी १६, २०२३/पौष २६, शके १९४४

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भारत निर््ववाचन आयोग

निर््वाचन सदन, अशोक रोड,

11 जनवरी, 2023

नई दिल््ली 110 001, तारीख : —————————

21 पौष, 1944 (शक)

आदेश

सं. 3/4/आईडी/ 2020/एसडीआर (परिषद).—यतः, भारत निर््वाचन आयोग वर््ष 2000 से ललोक सभा तथा विधान सभाओं

के निर््वाचनों मेें निर््ददिष््ट पहचान दस््ततावेजों के माध््यम से निर््वाचकों की अनिवार््य पहचान की नीति का अनुसरण करता आ रहा है ताकि

निर््वाचनों मेें प्रतिरूपण को रोका जा सके जिससे ललोक प्रतिनिधित््व अधिनियम, 1951 की धारा 62 के अंतर््गत वास््तविक निर््वाचकों के

मत देने के अधिकार को अधिक प्रभावी बनाया जा सके; और

2. यतः, निर््वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 35(3) और 37(2) (ख) के उपबंधों के दृष््टटिगत आयोग यह निर्देश

जारी करता रहा है कि ललोक सभा और विधान सभाओं के निर््वाचनों मेें निर््वाचक मतदान केंद्र पर अपना निर््वाचन फोटटो पहचान पत्र या

अन्य निर््ददिष््ट दस््ततावेज प्रस्तुत करेंगे और उनकी ओर से उक्त निर््वाचन फोटटो पहचान पत्र या दस््ततावेज प्रस्तुत करने मेें विफलल रहने पर या

इंकार करने पर उनको मतपत्र प्रदान करने या मत देने की अनुमति दिए जाने से मना किया जा सकता है; और

3. यतः, निर््वाचकों की पहचान और प्रतिरूपण के प्रति सुरक्ोपाय से संबंधित उक्त प्रावधान, ‘स््ननातक’ और ‘शिक्षक’ निर््वाचन

क्ेत्रों के निर््वाचनों मेें भी समान रूप से ललागू होते हैं और चूंकि इन निर््वाचन क्ेत्रों के निर््वाचक, विधान सभा निर््वाचन क्ेत्रों मेें भी निर््वाचक

होते हैं, इसलिए उन््हें उनके संबंधित विधान सभा निर््वाचन क्ेत्रों मेें निर््वाचकों के रूप मेें निर््वाचक फोटटो पहचान पत्र प्रदान उपललब्ध कराए

गए होंगे ;

4. अतः, अब, सभी सुसंगत कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात््मक स््थथितियों को ध््ययान मेें रखते हुए, निर््वाचन आयोग, एतद्ारा,

यह निदेश देता है कि महाराष्ट्र राज्य के (I) नासिक डिवीजन स््ननातक, (II) अमरावती डिवीजन स््ननातक, (III) औरंगाबाद डिवीजन

शिक्षक, (IV) नागपुर डिवीजन शिक्षक एवं (V) कोंकण डिवीजन शिक्षक निर््वाचन क्ेत्रों और उत्तर प्रदेश राज्य के (I) गोरखपुर-

फैजाबाद डिवीजन स््ननातक, (II) कानपुर डिवीजन स््ननातक, (III) बरेलली-मुरादाबाद डिवीजन स््ननातक, (IV) इललाहाबाद-झांसी

डिवीजन स््ननातक एवं (V) कानपुर डिवीजन स््ननातक निर््वाचन क्ेत्रों के सभी निर््वाचकों, जिन््हें एपिक जारी किया गया है, को ५ जनवरी,

2023 (बृहस््पतिवार) को अधिसूचित उक्त निर््वाचन क्ेत्रों से महाराष्ट्र विधान परिषद और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चाललू द्विवार््षषिक

निर््वाचन मेें मतदान करने के लिए मतदान केंद्र आने पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने लिए इन काडडों को प्रस्तुत करना होगा। तथापि,

ऐसे निर््वाचक जो अपना निर््वाचक फोटटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन््हें अपनी पहचान स््थथापित करने के लिए निम््नलिखित

वैकल््पपिक फोटटो पहचान दस््ततावेजों मेें से कोई एक दस््ततावेज प्रस्तुत करना होगा :—

(i) आधार कार्ड ;

(ii) ड्ाइविंग ललाइसेन्स ;

(iii) पैन कार्ड ;

(iv) भारतीय पासपोर््ट ;

(V) राज्य / केन्द्र सरकार, सार््वजनिक क्ेत्र के उपक्रम, स््थथानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्ारा अपने

कर््मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान-पत्र ;

(vi) सांसदों/विधायकों / पार््षदों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र ;

(vii) शैक्षिक संस्थाओं, जिसमेें संबंधित शिक्षक/स््ननातक निर््वाचन क्ेत्र का निर््वाचक नियोजित हो, द्ारा जारी सेवा पहचान पत्र ;

(viii) विश््वविद्याललय द्ारा जारी डिग्ी / डिप््ललोमा का मूलल प्रमाण-पत्र ;

भाग चार-क-३–२

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महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, जानेवारी १६, २०२३/पौष २६, शके १९४४

(ix) सक्षम प्राधिकारी द्ारा जारी दिव््ययाांांगता संबंधी मूलल प्रमाण-पत्र और

(x) यूनिक डिसएबिलिटटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्राललय, भारत सरकार।

भवदीय,

एस. बी. जोशी,

प्रधान सचिव,

भारत निर््वाचन आयोग।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, जानेवारी १६, २०२३/पौष २६, शके १९४४

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क्रमांक : संकीर््ण-२०२३/प्र.क्र.६२/२३/३३

सामान्य प्रशासन विभाग

मादाम कामा मार््ग, हुतात््ममा राजगुरू चौक,

मंत्राललय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक : १६ जानेवारी, २०२३

प्रत माहिती व आवश्यक कार््यवाहीस्तव अग्रेषित :

१. विभागीय आयुक्त व मतदार नोंदणी अधिकारी, नाशिक पदवीधर मतदारसंघ, नाशिक विभाग, नाशिक,

२. विभागीय आयुक्त व मतदार नोंदणी अधिकारी, अमरावती पदवीधर मतदारसंघ, अमरावती विभाग, अमरावती.

३. विभागीय आयुक्त व मतदार नोंदणी अधिकारी, औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघ, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.

४. विभागीय आयुक्त व मतदार नोंदणी अधिकारी, नागपुर शिक्षक मतदारसंघ, नागपुर विभाग, नागपुर.

५. विभागीय आयुक्त व मतदार नोंदणी अधिकारी, कोंकण शिक्षक मतदारसंघ, कोंकण विभाग, मुंबई.

६. जिल््हहाधिकारी व सहाय्यक मतदान नोंदणी अधिकारी, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, अमरावती, बुललढाणा,

अकोलला, वाशिम, यवतमाळ, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोलली, बीड, नांदेड, उस््ममानाबाद, ललातुर, नागपुर, वर््धधाा, भंडारा,

गोंदिया, चंद्रपुर, गडचिरोलली, ठाणे, पाललघर, रायगड, रत््ननागिरी व सिंधुदुर््ग यांना अग्रेषित.

७. उप जिल्हा निवडणुक अधिकारी, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव,अहमदनगर, अमरावती, बुललढाणा, अकोलला, वाशिम,

यवतमाळ, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोलली, बीड, नांदेड, उस््ममानाबाद, ललातुर, नागपुर, वर््धधाा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर,

गडचिरोलली, ठाणे, पाललघर, रायगड, रत््ननागिरी व सिंधुदुर््ग.

८. निवड नस्ती.

म. रा. पारकर,

उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी,

महाराष्ट्र राज्य.