(१)
भााग चाार-क-२९–१
RNI No. MAHBIL /2009/35527
महाराष्टट्रõ शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार-क
वर्षष १०, अंक २५]
बुुधवार, एप्रिŌल ३, २०२४/चैत्र १४, शके १९४६
[पृष्ठेे ५ , किं�ंमत : रुपयेे ९.००
असाधारण क्रमांं�क २९
प्राधि�कृृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाव्यति�रि�क्त इतर वैधानि�क प्राधि�कााऱ्यांं�नी तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध््यये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक निय
म व आदेश यांव््यतिरि
क्त इतर)
वैधानिक निय
म व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न््ययायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज््य उत्पादन शुल्क),
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न््ययायाधिकरण, निवडणूक निर््णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक निय
म व आदेश यांचा समावेश होतो.
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road,
New Delhi 110 001, dated 28th March 2024
Chaitra 8, 1946 (Saka)
NOTIFICATION
No. 576/EXIT/2024/SDR/Vol. I.—Whereas, the schedule for the General Elections to Loksabha
and Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim, 2024 and
bye-election to 25 Assembly Constituencies in 12 States (as per Annexure-1) as announced by the
Election Commission vide Press Notes No. ECI/PN/23/2024 and No. ECI/PN/24/2024 both dated 16th
March 2024 read with Press Note No. ECI/PN/32/2024, dated 27th March, 2024.
2. Whereas, Section 126A of The Representation of the People Act, 1951(in short R.P. Act,
1951) specifies that “(1) No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of
the print or electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit
poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard.
(2) For the purposes of sub-section (1), the Election Commission shall, by a general order, notify
the date and time having due regard to the following, namely : —
(a) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the hours
fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll in all
the States and Union territories ;
(b) In case of a bye-election or a number of bye-elections held together, the period may
commence from the beginning of the hours fixed for poll on and from the first day of poll and
continue till half an hour after closing of the poll :
Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the
period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and
continue till half an hour after closing of the last poll.
2
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, एप्रिŌल ३, २०२४/चैत्र १४, शके १९४६
(3) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with
imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both.”
3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the R.P.
Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-section (2) of the said
Section, hereby notifies the period between 7.00 A.M on 19th April, 2024 (Friday) and 6.30 PM
on 1st June, 2024 (Saturday) as the period during which conducting and publishing or publicizing
exit poll by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever,
the result of any exit poll in connection with the current General Elections to Loksabha and
Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim, 2024
and bye-election to 25 Assembly Constituencies in 12 States (as per annexure-1) to be held
simultaneously with the general election to Loksabha,shall be prohibited.
4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R. P. Act, 1951, displaying any
election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media,
would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for the conclusion of
the poll in connection with the aforesaid general elections and bye-elections.
By order,
S. B. JOSHI,
Pr. Secretary.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, एप्रिŌल ३, २०२४/चैत्र १४, शके १९४६
3
ANNEXURE - 1
S. No.
Name of State
Assembly Constituency No. & Name
1
Bihar
195 - Agiaon(SC)
2
Gujarat
26 - Vijapur
3
108 - Khambhat
4
136 - Vaghodia
5
85 - Manavadar
6
83 - Porbandar
7
Haryana
21 - Karnal
8
Jharkhand
31 - Gandey
9
Tripura
7 - Ramnagar
10
Uttar Pradesh
136 - Dadraul
11
173 - Lucknow East
12
292 - Gainsari
13
403 - Duddhi (ST)
14
West Bengal
62 - Bhagawangola
15
113 - Baranagar
16
Telangana
71 - Secunderabad Cantt.(SC)
17
Himachal Pradesh
18 - Dharamshala
18
21 - Lahaul&Spiti (ST)
19
37 - Sujanpur
20
39 - Barsar
21
42 - Gagret
22
45 - Kutlehar
23
Rajasthan
165 - Bagidora (ST)
24
Karnataka
36 - Shorapur (ST)
25
Tamil Nadu
233 - Vilavancode
भााग चाार-क-२९–२
4
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, एप्रिŌल ३, २०२४/चैत्र १४, शके १९४६
भारत नि�र्वा�चन आयोग
निर्वााɑचन सदन, अशोोक रोड,
नई दि�ल्लीी 110 001, दि�नांंsक : 28 माार्चच, 2024
08 चैत्र, 1946 (शक)
अधि�सूूचना
संं. 576/एक्जिòिट/2024/एसडीआर/खण्ड-I.—यतःः निर्वााɑचन आयोग के प्रेेस नोट संं. ईसीआई/पीीएन/32/2024, दि�नांंsक
27 माार्चच 2024 के साथ पठिित प्रेेस नोट संं. ईसीआई/पीीएन/23/2024और ईसीआई/पीीएन/24/2024, दि�नांंsक16 माार्चच, 2024 के जरि�ए
घोोषिि¨त कि�ए गए लोक सभाा तथाा आंंध्र प्रदेेश, अरुणााचल प्रदेेश, ओडि�शाा और सि�क्कििò�म वि�धाान सभााओं के साधाारण निर्वााɑचन, 2024 एवंं
12 राज्यों में 25 वि�धाान सभााओंके उप निर्वााɑचन के लि�ए कार्ययक्रम (संलग्नक-1 के अनुसार) की घोोषणाा कर दी गई हैै।
2. यतःः, लोक प्रति�निधि�त्व अधि�नियम, 1951 (संंक्षेेप में लो.प्र.अधि�नियम, 1951) की धाारा 126कमें यह वि�निर्दि�िष्ट कि�या
गया हैै कि� “(1) कोई भी व्यक्तििòि कोई निर्गगम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और कि�सी निर्गगम मत सर्वेक्षण के परि�णााम का, ऐसी अवधि� के दौरान
जो निर्वााɑचन आयोग द्वाारा इस संंबंंध में अधि�सूूचि�त की जाए, प्रिं�ंट या इलेक्ट्रॉॉनिक मीडि�या के मााध्यम से प्रकााशन या प्रचाार या कि�सी भी
प्रकाार की अन्य रीति� में प्रसाार नहीं करेगा।
(2) निर्वााɑचन आयोग, उपधाारा (1) के प्रयोोजन के लि�ए, निम्नलि�खि�त को ध्यान में रखते हुए साधाारण आदेश द्वाारा तारीख और
समय अधि�सूूचि�त करेगा, अर्थाɑत :-
(क) साधाारण निर्वााɑचन की दशा में, वह अवधि� मतदाान के पहलेे दि�न के संंबंंध में मतदाान के लि�ए नियत समय के आरंभ
होने से शुरू होगी और सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेेत्रों में मतदाान समााप्त होने के आधे घंंटे तक जारी रहेगी;
(ख) कि�सी उप-निर्वााɑचन या एक साथ कराए जाने वावााले अनेक उप-निर्वााɑचनों की दशा में वह अवधि� मतदाान के पहलेे
दि�न से ही मतदाान के लि�ए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगी और मतदाान समााप्त होने के पश्चाात् आधे घंंटे तक जारी रहेगी;
परंंतु भि�न्न-भि�न्न दि�नों पर एक साथ कराए जाने वावााले अनेक उप-निर्वााɑचनों की दशा में, वह अवधि� मतदाान के पहलेे दि�न
के संंबंंध में मतदाान के लि�ए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगी और अंति�म मतदाान समााप्त होने के पश्चाात आधे घंंटे तक
जारी रहेगी।
(3) कोई व्यक्तििòि, जो इस धाारा के उपबंंधों का उल्लंंघन करेगा ऐसी अवधि� के कारावावाास से, जो दो वर्षष तक की हो सकेगी या
जुमााɑने से या दोनों से, दंंडनीय होगा।”
3. अब, इसलि�ए, लोक प्रति�निधि�त्व अधि�नियम, 1951 की धाारा 126क की उपधाारा (1) के अधीन शक्तििòियों का प्रयोोग करते
हुए निर्वााɑचन आयोग उक्त धाारा की उप-धाारा (2) के उपबंंधों के दृष्टि��गत,19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवावाार) को पूर्वााɑह्न 07:00 बजेे तथाा
1 जून, 2024 (शनिवावाार)को अपरााह्न 6:.30 बजेेके बीच की अवधि� को, ऐसी अवधि� के रूप में अधि�सूूचि�त करता हैै जि�सके दौरान
वर्ततमाान लोक सभाा के साधाारण निर्वााɑचन और लोक सभाा के साधाारण निर्वााɑचन के साथ-साथ आयोजि�त कराए जाने वावााले आंंध्र प्रदेेश,
अरुणााचल प्रदेेश, ओडि�शाा और सि�क्कििò�म वि�धाान सभााओं के साधाारण निर्वााɑचन, 2024 एवंं 12 राज्यों में 25 वि�धाान सभााओंके उप
निर्वााɑचनों (संलग्नक-1 के अनुसार)के संंदर्भभ में कि�सी भी प्रकाार के एग्जि��ट पोल का आयोजन करने तथाा प्रिं�ंट या इलेक्ट्रॉॉनिक मीडि�या
द्वाारा इसके परि�णााम के प्रकााशन या प्रचाार अथवावाा कि�सी भी अन्य तरीीके से उसका प्रचाार-प्रसाार करने पर प्रति�बंंध होगा।
4. यह भी स्पष्ट कि�या जाता हैै कि� लोक प्रति�निधि�त्व अधि�नियम, 1951 की धाारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युɑक्त साधाारण
निर्वााɑचनों एवंं उप-निर्वााɑचनों के संंबंंध में मतदाान की समााप्ति�� के लि�ए नियत समय पर समााप्त होने वावाालीी 48 घंंटों की अवधि� के दौरान
कि�सी भी इलेक्ट्रानिक मीडि�या में कि�सी भी ओपि�नियन पोल या कि�सी अन्य मतदाान सर्वेक्षण के परि�णाामों सहि�त कि�सी भी प्रकाार के निर्वााɑचन
संंबंंधीी माामलेे के प्रदर्शन पर प्रति�बंंध होगा।
आदेश से,
एस. बी. जोशी,
प
्रधाान सचि�व।
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, एप्रिŌल ३, २०२४/चैत्र १४, शके १९४६
5
क्रम संं.
राज्य
वि�धाान सभाा निर्वााɑचन क्षेेत्र की संंख्या एवंं नाम
1.
बि�हाार
195 - अगि�आंव (अ.जा.)
2.
गुजरात
26 - वि�जाापुर
3.
108 - खंंभाात
4.
136 - वावााघोोडि�या
5.
85 - मााणाावदर
6.
83 - पोरबंंदर
7.
हरि�यााणा
21 - करनाल
8.
झाारखण्ड
31 - गाण्डे
9.
त्रि�पुुरा
7 - रामनगर
10.
उत्तर प्रदेश
136 - ददरौल
11.
173 - लखनऊ पूर्वव
12.
292 - गैंसड़ीी
13.
403 - दुद्घी (अ.ज.जा.)
14.
पश्चिĐिम बंगाल
62 - भगवन गोला
15.
113 - बड़ानगर
16.
तेलंगाना
71 - सि�कंदराबाद कैंट (अ.जा.)
17.
हि�मााचल प्रदेश
18 - धर्ममशाला
18.
21 - लाहौल और स्पीीति� (अ.ज.जा.)
19.
37 - सुजानपुुर
20.
39 - बड़सर
21.
42 - गगरेट
22.
45 - कुटलैहड़
23.
राजस्थाान
165 - बागीदोरा (अ.ज.जा.)
24.
कर्ना�टक
36 - शोोरापुर (अ.ज.जा.)
25.
तमि�लनाडु
233 - वि�लाावावाानकोडे
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.
क्र. संकीीर्णण-२०२३/प्र.क्र. ७६५/कार्याɑ. ३३ (निवडणूक)
स
ाामान्य प्रशासन वि�भााग
माादाम कामाा माार्गग, हुतात्माा राजगुरू चौक,
म
ंंत्राालय, मुंंsबई ४०० ०३२.
द
ि�नांंsक ३ एप्रि�ल, २०२४.
प्रत मााहि�तीी व आवश्यक कार्ययवावाहीसाठी अग्रेेषिि¨त :—
१. महाासंंचाालक, मााहि�तीी व जनसंपर्ककक महाासंंचाालनाालय, मंंत्रालय, मुंंsबई,
२.ज
ि�ल्हाधि�काारी व जि�ल्हा निवडणूक अधि�काारी (सर्वव),
३.
निवडणूक निर्णणय अधि�काारी, लोकसभाा मतदाार संघ (सर्वव),
४.म
हाानिदेशक, दूरदर्शन, वरळीी, मुंंsबई,
५.म
हाानिदेशक, आकाशवावााणी, मुंंsबई,
६.
उप जि�ल्हा निवडणूक अधि�काारी (सर्वव).
शरद दळवी,
अवर सचि�व व उप मुख्य निवडणूक अधि�काारी,
म
हााराष्ट्र राज्य.