L. C. BILL No. VI OF 2025.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA KRISHNA VALLEY

DEVELOPMENT CORPORATION ACT, 1996.

वि¦धाानपरि¡षद काा वि¦धेयक क्रमांंsक ६ सन् २०२५।

महााराष्ट्र कृष्णाा घााटीी वि¦काास नि�गम अधि�नि�यम, १९६६ मेंं

अधि�कतर संंशोोधन करनेे संंबंंधीी वि¦धेयक।

क्योंकि� इसमेंं आगेे दर्शि§ित प्रयोोजनोंं केे लिि£ए, महाारााष्ट्र कृष्णाा घााटीी विि¦कास नि�गम

अधिि˜नि�यम

, १९६६

मेंं अधिि˜कतर संशोधन करनाा इष्टकर

है; अत: भाारत गणरााज्य केे छििŒहत्तरवें वर्षष मेंं, एतद् द्वााराा, नि�म्न अधिि˜नि�यम

अधिि˜नि�यमि�

त कि�याा जाता है, अर्थाा�त् :—

१. 

(१)  यह अधिि˜नि�यम

महाारााष्ट्र कृष्णाा घााटीी विि¦कास नि�गम

(संशोधन) विि¦धेयक, २०२५

कहलााए।

(२)  यह ऐसे दि�नांं�क को प्रवृत्त होगा जि�सेे रााज्य सरकाार राजपत्र मेंं अधिि˜सूचना द्वााराा नि�य

त करें।

संक्षििȦप्त नाम और

प्रारम्भण।

(१)

सन् १९६६ का

महाा. १५।

RNI No. MAHBIL /2009/31730

महााराष्ट्रट शासन राजपत्र

असाधाारण भााग सात

वर्षष ११, अंक ८(२)]

सोमवाार, माार्चच २४, २०२५/चैैत्र ३, शकेे १९४७

[पृष्ठेे 4, किं�ंमत : रुपये ४७.००

असाधाारण क्रमांंsक १२

प्रााधि�कृृत प्रकााशन

अध्यादेश, वि¦धेयके व अधि�नि�यम यांंsचाा हिं�ंदी अनुवाद (देवनागरी लिि£पी)

महााराष्ट्र वि¦धाानमंंडळ सचि�वाालय

महाारााष्ट्र विि¦धानपरि�षषद मेंं दि�नांं�क २४ माार्चच, २०२५ ई.को. पुर:स्थाथाापि�त नि�म्न विि¦धेयक महाारााष्ट्र विि¦धानपरि�षषद नि�यम

११३ केे अधीन

प्रकाशिशि§त कि�याा जाता है :-

भााग सात-१२—१

2

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, मार्च २४, २०२५/चैत्र

३, शके १

२.  महाारााष्ट्र कृष्णाा घााटीी विि¦कास नि�गम

अधिि˜नि�यम

, १९९६ (जि�सेे इसमेंं आगेे, “मूल अधिि˜नि�यम”

कहांं� गयाा है) की धाराा २ केे, खण्ड (ग) मेंं, “(कोयनाा जल-विि¦द्युुत ऊर्जा� परि�योोजना को छोड़कर)”

कोष्टक और शब्द अपमार्जि�ित कि�येे जायेंगेे।

३. 

एतद् द्वााराा, यह घोषि�त कि�याा जाता है कि�, महाारााष्ट्र कृष्णाा घााटीी विि¦कास नि�गम

(संशोधन)

अधिि˜नि�यम

, २०२५ केे प्रारम्भण केे दि�नांं�क से कोयनाा जल-विि¦द्युुत ऊर्जा� परि�योोजना महाारााष्ट्र कृष्णाा घााटीी

विि¦कास नि�गम

को अभ्यर्पि�ित, सौंपी गयीी और हस्तांं�तरि�त की है ; और उपर्यु�क्त प्रारम्भण का दि�नांं�क महाारााष्ट्र

कृष्णाा घााटीी विि¦कास नि�गम

अधिि˜नि�यम

, १९९६ की धाराा १५ मेंं विि¦नि�र्दि�िष्ट प्रयोोजनोंं केे लिि£ए उक्त परि�योोजना

केे संबंंध मेंं नि�य

त दि�नांं�क होगा।

सन् १९९६ का

महाा. १५ की धाराा

२ मेंं संशोधन।

सन् १९९६

का महाा.

१५।

घोषषणाा।

सन् २०२५

का महाा.

.....।्रां

सन् १९९६

का महाा.

१५।

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, मार्च २४, २०२५/चैत्र

३, शके १

3

उद्देेश्यों और काारणों काा वक्तव्य।

महाारााष्ट्र कृष्णाा घााटीी विि¦कास नि�गम

अधिि˜नि�यम

, १९९६ (सन् १९९६ का महाा. १५) महाारााष्ट्र रााज्य

को आवंटि�त कृष्णाा नदीी जल का उपयोोग करनेे केे लिि£ए सिं�ंचाई परि�योोजनाओं, कमाान क्षेत्र विि¦कास और

जल विि¦द्युुत ऊर्जा� केे सृजन की योोजनाओं को बढ़ाावा देने और प्रचालन करनेे केे लिि£ए विि¦शेषष उपबंंध करनेे

हेतु अधिि˜नि�यमि�

त कि�याा गयाा है।

२.  उक्त अधिि˜नि�यम

जल-विि¦द्युुत ऊर्जा� परि�योोजना जो रााज्य सरकाार द्वााराा उक्त नि�गम

को अभ्यर्पि�ित,

सौंपी गयीी और हस्तांं�तरि�त की है समेेत महाारााष्ट्र कृष्णाा घााटीी विि¦कास नि�गम

केे प्रचालन क्षेत्र केे भीतर जल-

विि¦द्युुत ऊर्जा� परि�योोजना की योोजना, संनि�र्माा�ण, रखरखााव और प्रबंंधन केे लिि£ए उपबंंध करताा है। तथाथाापि�,

उक्त अधिि˜नि�यम

की धाराा २ केे खण्ड (ग) द्वााराा कोयनाा जल-विि¦द्युुत ऊर्जा� परि�योोजना की परि�योोजना,

संनि�र्माा�ण, रखरखााव और प्रबंंधन को विि¦शेषष रूप से उक्त अधिि˜नि�यम

केे दायरेे से बाहर रखाा गयाा है।

३. 

उक्त अधिि˜नि�यम

की अधिि˜नि�यमि�ति�

से अब तक कोयनाा जल-विि¦द्युुत ऊर्जा� परि�योोजना केे

कामकााज, प्रबंंधन और नि�यंंत्रण मेंं, विि¦भि�न्न महत्वपूर्णण बदलाव कि�ए गए हैं। इसलिि£ए, उक्त परि�योोजना को

उसकेे योोजना, संनि�र्माा�ण, रखरखााव और बेहतर प्रबंंधन केे लिि£ए, महाारााष्ट्र कृष्णाा घााटीी विि¦कास नि�गम

को

सौंपने केे लिि£ए, उक्त अधिि˜नि�यम

की सीमा केे दायरेे केे भीतर उक्त परि�योोजना को लाने केे लिि£ए, सरकाार,

इष्टकर

समझती है। महाारााष्ट्र कृष्णाा घााटीी विि¦कास नि�गम

अधिि˜नि�यम

, १९९६ की धाराा २ केे खण्ड (ग) मेंं

यथोोचि�त संशोधन करनाा इष्टकर

है।

४.  प्रस्तुत विि¦धेयक का आशय उपर्यु�क्त उद्देेश्यों को प्राप्त करनाा है।

मुंं�बई,

राधााकृष्ण वि¦खेे-पाटीील,

दि�नांं�कि�त २१ मार्चच, २०२५।

जल स्रोोत मंंत्री।

(गोदावरीी और कृष्णाा नदीी विि¦कास नि�गम

).

(यथाथाार्थथ अनुवाद),

वि¦जया डोनीकर,

भााषाा संचालक,

म

हाारााष्ट्र रााज्य।

वि¦धाान भवन,

जि�तेंद्र भोळे,

मुंं�बई,

सचि�व

(१) (कार्ययभाार),

दि�नांं�कि�त २४ मार्चच, २०२५।म

हाारााष्ट्र विि¦धानपरि�षषद।

4

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, मार्च २४, २०२५/चैत्र

३, शके १

प्रत्यायुक्त वि¦धाानसंंबंंधीी ज्ञाापण

प्रस्तुत विि¦धेयक मेंं, विि¦धायी शक्ति�ि केे प्रत्यायोोजन केे लिि£ए, नि�म्न प्रस्ताव अर्न्त�तग्रस्त है, अर्थाा�त् :–

खण्ड १ (२).— इस खंड केे अधीन रााज्य सरकाार को राजपत्र मेंं अधिि˜सूचना द्वााराा नि�य

त करें ऐसे

दि�नांं�क पर अधिि˜नि�यम

प्रवर्ततन मेंं लाने की, शक्ति�ि प्रदान की गयीी है।

२.  विि¦धायी शक्ति�ि केे प्रत्यायोोजन केे लिि£ए उपरोल्लििčिखि�त प्रस्ताव सामान्य स्वरूप केे है।

(यथाथाार्थथ अनुवाद),

वि¦जया डोनीकर,

भााषाा संचालक,

म

हाारााष्ट्र रााज्य।

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