L. C. BILL No. VI OF 2025.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA KRISHNA VALLEY
DEVELOPMENT CORPORATION ACT, 1996.
वि¦धाानपरि¡षद काा वि¦धेयक क्रमांंsक ६ सन् २०२५।
महााराष्ट्र कृष्णाा घााटीी वि¦काास नि�गम अधि�नि�यम, १९६६ मेंं
अधि�कतर संंशोोधन करनेे संंबंंधीी वि¦धेयक।
क्योंकि� इसमेंं आगेे दर्शि§ित प्रयोोजनोंं केे लिि£ए, महाारााष्ट्र कृष्णाा घााटीी विि¦कास नि�गम
अधििनि�यम
, १९६६
मेंं अधििकतर संशोधन करनाा इष्टकर
है; अत: भाारत गणरााज्य केे छििहत्तरवें वर्षष मेंं, एतद् द्वााराा, नि�म्न अधििनि�यम
अधििनि�यमि�
त कि�याा जाता है, अर्थाा�त् :—
१.
(१) यह अधििनि�यम
महाारााष्ट्र कृष्णाा घााटीी विि¦कास नि�गम
(संशोधन) विि¦धेयक, २०२५
कहलााए।
(२) यह ऐसे दि�नांं�क को प्रवृत्त होगा जि�सेे रााज्य सरकाार राजपत्र मेंं अधििसूचना द्वााराा नि�य
त करें।
संक्षििȦप्त नाम और
प्रारम्भण।
(१)
सन् १९६६ का
महाा. १५।
RNI No. MAHBIL /2009/31730
महााराष्ट्रट शासन राजपत्र
असाधाारण भााग सात
वर्षष ११, अंक ८(२)]
सोमवाार, माार्चच २४, २०२५/चैैत्र ३, शकेे १९४७
[पृष्ठेे 4, किं�ंमत : रुपये ४७.००
असाधाारण क्रमांंsक १२
प्रााधि�कृृत प्रकााशन
अध्यादेश, वि¦धेयके व अधि�नि�यम यांंsचाा हिं�ंदी अनुवाद (देवनागरी लिि£पी)
महााराष्ट्र वि¦धाानमंंडळ सचि�वाालय
महाारााष्ट्र विि¦धानपरि�षषद मेंं दि�नांं�क २४ माार्चच, २०२५ ई.को. पुर:स्थाथाापि�त नि�म्न विि¦धेयक महाारााष्ट्र विि¦धानपरि�षषद नि�यम
११३ केे अधीन
प्रकाशिशि§त कि�याा जाता है :-
भााग सात-१२—१
2
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, मार्च २४, २०२५/चैत्र
३, शके १
२. महाारााष्ट्र कृष्णाा घााटीी विि¦कास नि�गम
अधििनि�यम
, १९९६ (जि�सेे इसमेंं आगेे, “मूल अधििनि�यम”
कहांं� गयाा है) की धाराा २ केे, खण्ड (ग) मेंं, “(कोयनाा जल-विि¦द्युुत ऊर्जा� परि�योोजना को छोड़कर)”
कोष्टक और शब्द अपमार्जि�ित कि�येे जायेंगेे।
३.
एतद् द्वााराा, यह घोषि�त कि�याा जाता है कि�, महाारााष्ट्र कृष्णाा घााटीी विि¦कास नि�गम
(संशोधन)
अधििनि�यम
, २०२५ केे प्रारम्भण केे दि�नांं�क से कोयनाा जल-विि¦द्युुत ऊर्जा� परि�योोजना महाारााष्ट्र कृष्णाा घााटीी
विि¦कास नि�गम
को अभ्यर्पि�ित, सौंपी गयीी और हस्तांं�तरि�त की है ; और उपर्यु�क्त प्रारम्भण का दि�नांं�क महाारााष्ट्र
कृष्णाा घााटीी विि¦कास नि�गम
अधििनि�यम
, १९९६ की धाराा १५ मेंं विि¦नि�र्दि�िष्ट प्रयोोजनोंं केे लिि£ए उक्त परि�योोजना
केे संबंंध मेंं नि�य
त दि�नांं�क होगा।
सन् १९९६ का
महाा. १५ की धाराा
२ मेंं संशोधन।
सन् १९९६
का महाा.
१५।
घोषषणाा।
सन् २०२५
का महाा.
.....।्रां
सन् १९९६
का महाा.
१५।
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, मार्च २४, २०२५/चैत्र
३, शके १
3
उद्देेश्यों और काारणों काा वक्तव्य।
महाारााष्ट्र कृष्णाा घााटीी विि¦कास नि�गम
अधििनि�यम
, १९९६ (सन् १९९६ का महाा. १५) महाारााष्ट्र रााज्य
को आवंटि�त कृष्णाा नदीी जल का उपयोोग करनेे केे लिि£ए सिं�ंचाई परि�योोजनाओं, कमाान क्षेत्र विि¦कास और
जल विि¦द्युुत ऊर्जा� केे सृजन की योोजनाओं को बढ़ाावा देने और प्रचालन करनेे केे लिि£ए विि¦शेषष उपबंंध करनेे
हेतु अधििनि�यमि�
त कि�याा गयाा है।
२. उक्त अधििनि�यम
जल-विि¦द्युुत ऊर्जा� परि�योोजना जो रााज्य सरकाार द्वााराा उक्त नि�गम
को अभ्यर्पि�ित,
सौंपी गयीी और हस्तांं�तरि�त की है समेेत महाारााष्ट्र कृष्णाा घााटीी विि¦कास नि�गम
केे प्रचालन क्षेत्र केे भीतर जल-
विि¦द्युुत ऊर्जा� परि�योोजना की योोजना, संनि�र्माा�ण, रखरखााव और प्रबंंधन केे लिि£ए उपबंंध करताा है। तथाथाापि�,
उक्त अधििनि�यम
की धाराा २ केे खण्ड (ग) द्वााराा कोयनाा जल-विि¦द्युुत ऊर्जा� परि�योोजना की परि�योोजना,
संनि�र्माा�ण, रखरखााव और प्रबंंधन को विि¦शेषष रूप से उक्त अधििनि�यम
केे दायरेे से बाहर रखाा गयाा है।
३.
उक्त अधििनि�यम
की अधििनि�यमि�ति�
से अब तक कोयनाा जल-विि¦द्युुत ऊर्जा� परि�योोजना केे
कामकााज, प्रबंंधन और नि�यंंत्रण मेंं, विि¦भि�न्न महत्वपूर्णण बदलाव कि�ए गए हैं। इसलिि£ए, उक्त परि�योोजना को
उसकेे योोजना, संनि�र्माा�ण, रखरखााव और बेहतर प्रबंंधन केे लिि£ए, महाारााष्ट्र कृष्णाा घााटीी विि¦कास नि�गम
को
सौंपने केे लिि£ए, उक्त अधििनि�यम
की सीमा केे दायरेे केे भीतर उक्त परि�योोजना को लाने केे लिि£ए, सरकाार,
इष्टकर
समझती है। महाारााष्ट्र कृष्णाा घााटीी विि¦कास नि�गम
अधििनि�यम
, १९९६ की धाराा २ केे खण्ड (ग) मेंं
यथोोचि�त संशोधन करनाा इष्टकर
है।
४. प्रस्तुत विि¦धेयक का आशय उपर्यु�क्त उद्देेश्यों को प्राप्त करनाा है।
मुंं�बई,
राधााकृष्ण वि¦खेे-पाटीील,
दि�नांं�कि�त २१ मार्चच, २०२५।
जल स्रोोत मंंत्री।
(गोदावरीी और कृष्णाा नदीी विि¦कास नि�गम
).
(यथाथाार्थथ अनुवाद),
वि¦जया डोनीकर,
भााषाा संचालक,
म
हाारााष्ट्र रााज्य।
वि¦धाान भवन,
जि�तेंद्र भोळे,
मुंं�बई,
सचि�व
(१) (कार्ययभाार),
दि�नांं�कि�त २४ मार्चच, २०२५।म
हाारााष्ट्र विि¦धानपरि�षषद।
4
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, मार्च २४, २०२५/चैत्र
३, शके १
प्रत्यायुक्त वि¦धाानसंंबंंधीी ज्ञाापण
प्रस्तुत विि¦धेयक मेंं, विि¦धायी शक्ति�ि केे प्रत्यायोोजन केे लिि£ए, नि�म्न प्रस्ताव अर्न्त�तग्रस्त है, अर्थाा�त् :–
खण्ड १ (२).— इस खंड केे अधीन रााज्य सरकाार को राजपत्र मेंं अधििसूचना द्वााराा नि�य
त करें ऐसे
दि�नांं�क पर अधििनि�यम
प्रवर्ततन मेंं लाने की, शक्ति�ि प्रदान की गयीी है।
२. विि¦धायी शक्ति�ि केे प्रत्यायोोजन केे लिि£ए उपरोल्लििčिखि�त प्रस्ताव सामान्य स्वरूप केे है।
(यथाथाार्थथ अनुवाद),
वि¦जया डोनीकर,
भााषाा संचालक,
म
हाारााष्ट्र रााज्य।
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.