उद्योोग, ऊर्जााɑ, श्रम और खनन वि¦भााग

मंंत्राालय, मादााम काामा मार्गग, हुुताात्मा रााजगुुरू चौौक,

मुं�बई ४०० ०३२, दि�नांं�कि�त १ अक्तूबर २०२५।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. VIII OF 2025.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA SHOPS AND

ESTABLISHMENTS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND

CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 2017.

महााराष्ट्र अध्याादेेश क्रमांंsक ८ सन् २०२५।

महााराष्ट्र दुकान और आस्थाापना (रोजगाार और सेवा की शर्तोंं का वि¦नि�यमन) अधिि˜नि�यम,

२०१७ में अधिि˜कतर संशोोधन करने संंबंंधी अध्याादेेश।

क्योंकि� रााज्य विि¦धाानमंंडल के दोनोंं सदनोंंं काा सत्र नहींं चल रहाा है;

(१)

RNI No. MAHBIL /2009/31730

महााराष्ट्रट शासन राजपत्र

असाधारण भााग सात

वर्षष ११, अंंक २२]

मंंगळवार, ऑक्टोोबर १४, २०२५/आश्विĐिन २२, शके १९४७

[पृष्ठेे 4, किं�ंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांंsक ३५

प्रााधिि˜कृत प्रकााशन

अध्याादेेश, वि¦धेयकेे व अधिि˜नि�यम यांंsचाा हिं�ंदीी अनुवाद (देेवनागरी लिि£पी)

भागग सात-३५–१

2

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, ऑक्टोबर १४, २०२५/आश्विन २२, शके १९

और क्योंकि� महाारााष्ट्र के रााज्यपााल काा यह समाधाान हो चुकाा है कि�, ऐसी परि�स्थिĒिति�याँँr विि¦द्यमान हैं

जि�नकेे काारण उन्हें इसमेंं आगेे दर्शिि§ित प्रयोजनोंं के लि�ए, महाारााष्ट्र दुकाान और आस्थापनाा (रोज़गाार और सेवा

की शर्तों काा विि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, २०१७ मेंं अधि�कतर संशोधन करनेे के लि�ए, सद्य काार्ययवाही करनाा

आवश्यक हुुआ है;

अब, इसलिि£ए, भारत के संविि¦धाान के अनुच्छेेद २१३ के खण्ड (१) द्वााराा प्रदत्त शक्ति�ियोंं काा प्रयोगग

करतेे हुुए, महाारााष्ट्र के रााज्यपााल, एतद् द्वााराा, नि�म्न अध्यादेश प्रख्यापि�त करतेे हैं, अर्था�त् :—

१.  (१)  यह अध्यादेश महाारााष्ट्र दुकाान और आस्थापनाा (रोज़गाार और सेवा की शर्तों काा विि¦नि�यमन)

(संशोधन) अध्यादेश, २०२५ कहलााए।

(२)  यह तुरंत प्रवृत्त होगाा।

२.  महाारााष्ट्र दुकाान और आस्थापनाा (रोज़गाार और सेवा की शर्तों काा विि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, २०१७

(जि�से इसमेंं आगेे, “मूल अधि�नि�यम” कहाा गयाा है) की धााराा १ की उप-धााराा (३) के,—

(१)  खण्ड (क) मेंं, “दस” शब्द के स्थान मेंं, “बीस” शब्द रखाा जायेगाा;

(२)  खण्ड (ख) मेंं, “दस” शब्द के स्थान मेंं, “बीस” शब्द रखाा जायेगाा।

३.  मूूल अधि�नि�यम की धााराा ६ की उप-धााराा (१) मेंं, “दस” शब्द के स्थान मेंं “बीस” शब्द रखाा

जायेगाा ।

४.  मूल अधि�नि�यम की धााराा ७ की,—

(१)  उप-धााराा (१) मेंं,—

(क)  “दस” शब्द के स्थान मेंं, “बीस” शब्द रखाा जायेगाा;

(ख)  प्रथम परंंतुक मेंं, “दस” शब्द के स्थान मेंं, “बीस” शब्द रखाा जायेगाा;

(२)  उप-धााराा (२) मेंं, “दस” शब्द के स्थान मेंं, “बीस” शब्द रखाा जायेगाा;

(३)  पाार्श्व¦व टििप्पणीी मेंं, “दस” शब्द के स्थान मेंं, “बीस” शब्द रखाा जायेगाा।

५.  मूल अधि�नि�यम की धााराा १२ मेंं,—

(१)  “नौ” शब्द के स्थान मेंं, “दस” शब्द रखाा जायेगाा;

(२)  “पॉं�च” शब्द के स्थान मेंं, “छह” शब्द रखाा जायेगाा ;

(३)  विि¦द्यमान परंंतुक अपमाार्जि�ित कि�याा जायेगाा।

६.  मूल अधि�नि�यम की धााराा १४ के स्थान मेंं, नि�म्न धााराा रखीी जायेगीी, अर्था�त् :—

“१४.  आस्थापनाा मेंं एक श्रमि�क काा काार्यय-विि¦स्ताार कि�सीी दि�न मेंं बारह घंंटे से अधि�क नहींं

होगाा।”।

७.  मूल अधि�नि�यम की धााराा १५ मेंं,“एक सौ पच्चीस घंंटे” शब्दों के स्थान मेंं, “एक सौ चौौवालीस

घंंटे” शब्द रखेे जायेंगेे ।

सन् २०१७

काा महाा.

६१।

संक्षििȦप्त नााम और

प्रारम्भण।

सन् २०१७ काा

महाा. ६१ की धााराा

१ मेंं संशोधन।

सन् २०१७

काा महाा.

६१।

सन् २०१७ काा

महाा. ६१ की धााराा

६ मेंं संशोधन।

सन् २०१७ काा

महाा. ६१ की धााराा

७ मेंं संशोधन।

सन् २०१७ काा

महाा. ६१ की धााराा

१२ मेंं संशोधन।

सन् २०१७ काा

महाा. ६१ की

धााराा १४ की

प्रति�स्थापनाा।

आस्थापनाा मेंं

काार्यय-विि¦स्ताार ।

सन् २०१७ काा

महाा. ६१ की धााराा

१५ मेंं संशोधन।

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, ऑक्टोबर १४, २०२५/आश्विन २२, शके १९

3

वक्तव्य।

महाारााष्ट्र रााज्य यह, भारत काा सबसे अधि�क आर्थि�िक रूप से गति�शीील रााज्य है, जि�समेंं बडी संख्या मेंं

श्रमि�क काार्ययरत है, ऐसे बड़ेे पैमाने पर औद्योगि�क और सेवा क्षेत्रों को समायोजि�त कि�याा गयाा है। विि¦भि�न्न श्रमि�क

विि¦धि�यों के अधीन श्रमि�कोंं के लि�ए नि�रंंतर सुरक्षा सुनि�श्चि�ित

करतेे समय, आर्थि�िक वृद्धििnj को बढ़ाावा देने के

लि�ए छोटे काारोबारि�यों काा अनुपाालन बोझ कम करनेे के लि�ए रााज्य प्रयासरत है। काार्या�न्वयन, लचि�लाापन

और अनुपाालन बोझ कम करनेे संबंधी विि¦नि�याामक सुधाार करनेे से रााज्य की आर्थि�िक वृद्धििnj होगीी।

२. 

काारोबार करनेे और आजीविि¦काा मेंं सुकरताा लाने से संबंधि�त विि¦नि�यमोंं और प्रक्रििĸयाओं मेंं

सुधाार के साथ ताालमेल बि�ठााने के लि�ए छोटी आस्थापनााओं पर अनुपाालन काा बोझ को कम करनाा आवश्यक

समझाा गयाा है। साप्तााहि�क अड़ताालि�स घंंटो के काार्यय की नि�यत सीमा मेंं बदलााव कि�ए बि�नाा काार्यय घंंटो मेंं

परि�चाालन लचि�लेेपन काा उपबंंध करनाा भी आवश्यक समझाा गयाा है। उपर्यु�क्त प्रयोजनोंं के लि�ए सरकाार,

महाारााष्ट्र दुकाान और आस्थापनाा (रोज़गाार और सेवा की शर्तों काा विि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, २०१७ (सन् २०१७

काा महाा. ६१) मेंं यथोचि�त संशोधन करनाा इष्टकर समझती है।

३.  प्रस्तााविि¦त संशोधनोंंं की प्रमुख विि¦शेषतााएʢ यथा नि�म्न है, अर्था�त् :—

(क)  छोोटे उद्योगोंं के लि�ए अनुपाालन बोझ कम करनेे, रोजगाार नि�र्मि�ितीी को प्रोत्साहि�त करनेे

और अननुुपाालन काा भय दूर करनेे के उद् देश्य से रजि�स्ट्रीकरण करनेे और उक्त अधि�नि�यम के अन्य

विि¦नि�याामक उपबंंधों के लि�ए कि�सीी आस्थापनाा मेंं १० या अधि�क कर्ममचारि�यों की अवसीमा २० या

उससे अधि�क बढ़ाानाा । २० से कम श्रमि�कोंं की आस्थापनााओं ने, सुविि¦धााकर्ताताा� से रजि�स्ट्रीकृत प्रमाणपत्र

प्राप्त करनेे की दि�र्घघकााल तक जरूरत नहींं रहेेगीी, परंंतु उनकोो केवल उनकेे काारोबार की सूचनाा देने

की आवश्यकताा है। तथाापि�, उनकेे श्रमि�कोंं की अन्य सांं�विि¦धि�क सुरक्षा शेष वहीी रहेेगीी ;

(ख)  दैैनि�क काार्यय घंंटो मेंं, कि�सीी सप्तााह मेंं अधि�कतम

अड़ताालीस घंंटो के अध्यधीन विि¦श्राम

अंतरााल समेत विि¦द्यमान नौ घंंटो से दस घंंटो तक बढ़ाानाा है। बडे पैमाने पर आर्थि�िक क्रििĸयाकलााप नि�र्माा�ण

करनेे, रोजगाार के अवसर बढ़ााने तथाा कि�सीी व्यवधाान के बि�नाा आपाात परि�स्थिĒिति�, अधि�कतम

माँँrगग या

कर्ममचारीवृन्द की कमीी से नि�पटााने काा लचि�लेेपन आस्थापनााओं को देनाा;

(गग)  आस्थापनााओं मेंं, दैनि�क काार्यय घंंटों को बढ़ााने से और समयसारणीी के उपबंंध समायोजि�त

करनेे के लि�ए विि¦द्यमान साढ़े दस काार्यय घंंटों काा काार्यय-विि¦स्ताार बारह घंंटों तक विि¦स्ताारि�त करनाा ;

(घ)  दैैनि�क अधि�तम काार्यय घंंटो मेंं लचि�लेेपन लाने और सूचारू समायोजन काा प्रावधाान करनेे

के लि�ए बि�नाा विि¦श्राम अंतरााल के अधि�कतम

नि�रंंतर काार्यय घंंटों के पाँँrच घंंटो से छह घंंटो तक बढ़ाानाा;

(ङ)  एक ति�मााही के भीतर अति�काालि�क अवधि� १२५ घंंटों से १४४ घंंटों तक बढ़ाानाा, तााकि�

असाधाारण काार्यय बोझ को कम करनेे के लि�ए आस्थापनााओं को प्रति�ति�मााही बढ़ााई गयीी अवधि� के लि�ए

श्रमि�कोंं को अति�काालि�क काार्यय के लि�ए अनुमति� दे सकेगीी। इस बदलााव से श्रमि�कोंं की कमााने की

क्षमताा बढ़ेगीी और अति�काालि�क प्रथाओं को औपचाारि�क बनााया जायेगाा, जि�ससे यह सुनि�श्चि�ित

होगाा

कि�, सभी अति�रि�क्त घंंटो को उचि�त रीत्या दर्जज कि�याा गयाा है और मुआवजा दि�याा जा रहाा है, जि�ससे

श्रमि�कोंं के शोषण को रोकनेे मेंं मद् द होगीी। तथाापि�, श्रमि�कोंं को अति�काालि�क काार्यय करनाा अनि�वाार्यय

नहींं होगाा।

4

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, ऑक्टोबर १४, २०२५/आश्विन २२, शके १९

४.  चूँँrकि�, रााज्य विि¦धाानमंंडल के दोनोंं सदनोंंं काा सत्र नहींं चल रहाा है और महाारााष्ट्र के रााज्यपााल

काा यह समाधाान हो चुकाा है कि�, ऐसी परि�स्थिĒिति�याँँr विि¦द्यमान हैं जि�नकेे काारण उन्हें इसमेंं उपर्यु�क्त प्रयोजनोंं

के लि�ए, महाारााष्ट्र दुकाान और आस्थापनाा (रोज़गाार और सेवा की शर्तों काा विि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, २०१७

मेंं अधि�कतर संशोधन करनेे के लि�ए सद्य काार्ययवाही करनाा आवश्यक हुुआ है, अत: यह अध्यादेश प्रख्यापि�त

कि�याा जाताा है।

मुं�बई,

आचाार्यय देेवव्रत,

दि�नांं�कि�त २८ सि�तम्बर २०२५।म

हाारााष्ट्र के रााज्यपााल।

म

ह

ाारााष्ट्र के रााज्यपााल के आदेश तथाा नााम से,—

आय. ए. कुं�दन,

सरकाार के प्रधाान सचि�व।

(यथार्थथ अनुवाद),

श्री. अरूण कमळाबाई वाळू गि�तेे,

प्रभारी भाषा संचालक,

म

ह

ाारााष्ट्र रााज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.