उद्योोग, ऊर्जााɑ, श्रम और खनन वि¦भााग
मंंत्राालय, मादााम काामा मार्गग, हुुताात्मा रााजगुुरू चौौक,
मुं�बई ४०० ०३२, दि�नांं�कि�त १ अक्तूबर २०२५।
MAHARASHTRA ORDINANCE No. VIII OF 2025.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA SHOPS AND
ESTABLISHMENTS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND
CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 2017.
महााराष्ट्र अध्याादेेश क्रमांंsक ८ सन् २०२५।
महााराष्ट्र दुकान और आस्थाापना (रोजगाार और सेवा की शर्तोंं का वि¦नि�यमन) अधििनि�यम,
२०१७ में अधििकतर संशोोधन करने संंबंंधी अध्याादेेश।
क्योंकि� रााज्य विि¦धाानमंंडल के दोनोंं सदनोंंं काा सत्र नहींं चल रहाा है;
(१)
RNI No. MAHBIL /2009/31730
महााराष्ट्रट शासन राजपत्र
असाधारण भााग सात
वर्षष ११, अंंक २२]
मंंगळवार, ऑक्टोोबर १४, २०२५/आश्विĐिन २२, शके १९४७
[पृष्ठेे 4, किं�ंमत : रुपये ४७.००
असाधारण क्रमांंsक ३५
प्रााधििकृत प्रकााशन
अध्याादेेश, वि¦धेयकेे व अधििनि�यम यांंsचाा हिं�ंदीी अनुवाद (देेवनागरी लिि£पी)
भागग सात-३५–१
2
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, ऑक्टोबर १४, २०२५/आश्विन २२, शके १९
और क्योंकि� महाारााष्ट्र के रााज्यपााल काा यह समाधाान हो चुकाा है कि�, ऐसी परि�स्थिĒिति�याँँr विि¦द्यमान हैं
जि�नकेे काारण उन्हें इसमेंं आगेे दर्शिि§ित प्रयोजनोंं के लि�ए, महाारााष्ट्र दुकाान और आस्थापनाा (रोज़गाार और सेवा
की शर्तों काा विि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, २०१७ मेंं अधि�कतर संशोधन करनेे के लि�ए, सद्य काार्ययवाही करनाा
आवश्यक हुुआ है;
अब, इसलिि£ए, भारत के संविि¦धाान के अनुच्छेेद २१३ के खण्ड (१) द्वााराा प्रदत्त शक्ति�ियोंं काा प्रयोगग
करतेे हुुए, महाारााष्ट्र के रााज्यपााल, एतद् द्वााराा, नि�म्न अध्यादेश प्रख्यापि�त करतेे हैं, अर्था�त् :—
१. (१) यह अध्यादेश महाारााष्ट्र दुकाान और आस्थापनाा (रोज़गाार और सेवा की शर्तों काा विि¦नि�यमन)
(संशोधन) अध्यादेश, २०२५ कहलााए।
(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगाा।
२. महाारााष्ट्र दुकाान और आस्थापनाा (रोज़गाार और सेवा की शर्तों काा विि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, २०१७
(जि�से इसमेंं आगेे, “मूल अधि�नि�यम” कहाा गयाा है) की धााराा १ की उप-धााराा (३) के,—
(१) खण्ड (क) मेंं, “दस” शब्द के स्थान मेंं, “बीस” शब्द रखाा जायेगाा;
(२) खण्ड (ख) मेंं, “दस” शब्द के स्थान मेंं, “बीस” शब्द रखाा जायेगाा।
३. मूूल अधि�नि�यम की धााराा ६ की उप-धााराा (१) मेंं, “दस” शब्द के स्थान मेंं “बीस” शब्द रखाा
जायेगाा ।
४. मूल अधि�नि�यम की धााराा ७ की,—
(१) उप-धााराा (१) मेंं,—
(क) “दस” शब्द के स्थान मेंं, “बीस” शब्द रखाा जायेगाा;
(ख) प्रथम परंंतुक मेंं, “दस” शब्द के स्थान मेंं, “बीस” शब्द रखाा जायेगाा;
(२) उप-धााराा (२) मेंं, “दस” शब्द के स्थान मेंं, “बीस” शब्द रखाा जायेगाा;
(३) पाार्श्व¦व टििप्पणीी मेंं, “दस” शब्द के स्थान मेंं, “बीस” शब्द रखाा जायेगाा।
५. मूल अधि�नि�यम की धााराा १२ मेंं,—
(१) “नौ” शब्द के स्थान मेंं, “दस” शब्द रखाा जायेगाा;
(२) “पॉं�च” शब्द के स्थान मेंं, “छह” शब्द रखाा जायेगाा ;
(३) विि¦द्यमान परंंतुक अपमाार्जि�ित कि�याा जायेगाा।
६. मूल अधि�नि�यम की धााराा १४ के स्थान मेंं, नि�म्न धााराा रखीी जायेगीी, अर्था�त् :—
“१४. आस्थापनाा मेंं एक श्रमि�क काा काार्यय-विि¦स्ताार कि�सीी दि�न मेंं बारह घंंटे से अधि�क नहींं
होगाा।”।
७. मूल अधि�नि�यम की धााराा १५ मेंं,“एक सौ पच्चीस घंंटे” शब्दों के स्थान मेंं, “एक सौ चौौवालीस
घंंटे” शब्द रखेे जायेंगेे ।
सन् २०१७
काा महाा.
६१।
संक्षििȦप्त नााम और
प्रारम्भण।
सन् २०१७ काा
महाा. ६१ की धााराा
१ मेंं संशोधन।
सन् २०१७
काा महाा.
६१।
सन् २०१७ काा
महाा. ६१ की धााराा
६ मेंं संशोधन।
सन् २०१७ काा
महाा. ६१ की धााराा
७ मेंं संशोधन।
सन् २०१७ काा
महाा. ६१ की धााराा
१२ मेंं संशोधन।
सन् २०१७ काा
महाा. ६१ की
धााराा १४ की
प्रति�स्थापनाा।
आस्थापनाा मेंं
काार्यय-विि¦स्ताार ।
सन् २०१७ काा
महाा. ६१ की धााराा
१५ मेंं संशोधन।
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, ऑक्टोबर १४, २०२५/आश्विन २२, शके १९
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वक्तव्य।
महाारााष्ट्र रााज्य यह, भारत काा सबसे अधि�क आर्थि�िक रूप से गति�शीील रााज्य है, जि�समेंं बडी संख्या मेंं
श्रमि�क काार्ययरत है, ऐसे बड़ेे पैमाने पर औद्योगि�क और सेवा क्षेत्रों को समायोजि�त कि�याा गयाा है। विि¦भि�न्न श्रमि�क
विि¦धि�यों के अधीन श्रमि�कोंं के लि�ए नि�रंंतर सुरक्षा सुनि�श्चि�ित
करतेे समय, आर्थि�िक वृद्धििnj को बढ़ाावा देने के
लि�ए छोटे काारोबारि�यों काा अनुपाालन बोझ कम करनेे के लि�ए रााज्य प्रयासरत है। काार्या�न्वयन, लचि�लाापन
और अनुपाालन बोझ कम करनेे संबंधी विि¦नि�याामक सुधाार करनेे से रााज्य की आर्थि�िक वृद्धििnj होगीी।
२.
काारोबार करनेे और आजीविि¦काा मेंं सुकरताा लाने से संबंधि�त विि¦नि�यमोंं और प्रक्रििĸयाओं मेंं
सुधाार के साथ ताालमेल बि�ठााने के लि�ए छोटी आस्थापनााओं पर अनुपाालन काा बोझ को कम करनाा आवश्यक
समझाा गयाा है। साप्तााहि�क अड़ताालि�स घंंटो के काार्यय की नि�यत सीमा मेंं बदलााव कि�ए बि�नाा काार्यय घंंटो मेंं
परि�चाालन लचि�लेेपन काा उपबंंध करनाा भी आवश्यक समझाा गयाा है। उपर्यु�क्त प्रयोजनोंं के लि�ए सरकाार,
महाारााष्ट्र दुकाान और आस्थापनाा (रोज़गाार और सेवा की शर्तों काा विि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, २०१७ (सन् २०१७
काा महाा. ६१) मेंं यथोचि�त संशोधन करनाा इष्टकर समझती है।
३. प्रस्तााविि¦त संशोधनोंंं की प्रमुख विि¦शेषतााएʢ यथा नि�म्न है, अर्था�त् :—
(क) छोोटे उद्योगोंं के लि�ए अनुपाालन बोझ कम करनेे, रोजगाार नि�र्मि�ितीी को प्रोत्साहि�त करनेे
और अननुुपाालन काा भय दूर करनेे के उद् देश्य से रजि�स्ट्रीकरण करनेे और उक्त अधि�नि�यम के अन्य
विि¦नि�याामक उपबंंधों के लि�ए कि�सीी आस्थापनाा मेंं १० या अधि�क कर्ममचारि�यों की अवसीमा २० या
उससे अधि�क बढ़ाानाा । २० से कम श्रमि�कोंं की आस्थापनााओं ने, सुविि¦धााकर्ताताा� से रजि�स्ट्रीकृत प्रमाणपत्र
प्राप्त करनेे की दि�र्घघकााल तक जरूरत नहींं रहेेगीी, परंंतु उनकोो केवल उनकेे काारोबार की सूचनाा देने
की आवश्यकताा है। तथाापि�, उनकेे श्रमि�कोंं की अन्य सांं�विि¦धि�क सुरक्षा शेष वहीी रहेेगीी ;
(ख) दैैनि�क काार्यय घंंटो मेंं, कि�सीी सप्तााह मेंं अधि�कतम
अड़ताालीस घंंटो के अध्यधीन विि¦श्राम
अंतरााल समेत विि¦द्यमान नौ घंंटो से दस घंंटो तक बढ़ाानाा है। बडे पैमाने पर आर्थि�िक क्रििĸयाकलााप नि�र्माा�ण
करनेे, रोजगाार के अवसर बढ़ााने तथाा कि�सीी व्यवधाान के बि�नाा आपाात परि�स्थिĒिति�, अधि�कतम
माँँrगग या
कर्ममचारीवृन्द की कमीी से नि�पटााने काा लचि�लेेपन आस्थापनााओं को देनाा;
(गग) आस्थापनााओं मेंं, दैनि�क काार्यय घंंटों को बढ़ााने से और समयसारणीी के उपबंंध समायोजि�त
करनेे के लि�ए विि¦द्यमान साढ़े दस काार्यय घंंटों काा काार्यय-विि¦स्ताार बारह घंंटों तक विि¦स्ताारि�त करनाा ;
(घ) दैैनि�क अधि�तम काार्यय घंंटो मेंं लचि�लेेपन लाने और सूचारू समायोजन काा प्रावधाान करनेे
के लि�ए बि�नाा विि¦श्राम अंतरााल के अधि�कतम
नि�रंंतर काार्यय घंंटों के पाँँrच घंंटो से छह घंंटो तक बढ़ाानाा;
(ङ) एक ति�मााही के भीतर अति�काालि�क अवधि� १२५ घंंटों से १४४ घंंटों तक बढ़ाानाा, तााकि�
असाधाारण काार्यय बोझ को कम करनेे के लि�ए आस्थापनााओं को प्रति�ति�मााही बढ़ााई गयीी अवधि� के लि�ए
श्रमि�कोंं को अति�काालि�क काार्यय के लि�ए अनुमति� दे सकेगीी। इस बदलााव से श्रमि�कोंं की कमााने की
क्षमताा बढ़ेगीी और अति�काालि�क प्रथाओं को औपचाारि�क बनााया जायेगाा, जि�ससे यह सुनि�श्चि�ित
होगाा
कि�, सभी अति�रि�क्त घंंटो को उचि�त रीत्या दर्जज कि�याा गयाा है और मुआवजा दि�याा जा रहाा है, जि�ससे
श्रमि�कोंं के शोषण को रोकनेे मेंं मद् द होगीी। तथाापि�, श्रमि�कोंं को अति�काालि�क काार्यय करनाा अनि�वाार्यय
नहींं होगाा।
4
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, ऑक्टोबर १४, २०२५/आश्विन २२, शके १९
४. चूँँrकि�, रााज्य विि¦धाानमंंडल के दोनोंं सदनोंंं काा सत्र नहींं चल रहाा है और महाारााष्ट्र के रााज्यपााल
काा यह समाधाान हो चुकाा है कि�, ऐसी परि�स्थिĒिति�याँँr विि¦द्यमान हैं जि�नकेे काारण उन्हें इसमेंं उपर्यु�क्त प्रयोजनोंं
के लि�ए, महाारााष्ट्र दुकाान और आस्थापनाा (रोज़गाार और सेवा की शर्तों काा विि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, २०१७
मेंं अधि�कतर संशोधन करनेे के लि�ए सद्य काार्ययवाही करनाा आवश्यक हुुआ है, अत: यह अध्यादेश प्रख्यापि�त
कि�याा जाताा है।
मुं�बई,
आचाार्यय देेवव्रत,
दि�नांं�कि�त २८ सि�तम्बर २०२५।म
हाारााष्ट्र के रााज्यपााल।
म
ह
ाारााष्ट्र के रााज्यपााल के आदेश तथाा नााम से,—
आय. ए. कुं�दन,
सरकाार के प्रधाान सचि�व।
(यथार्थथ अनुवाद),
श्री. अरूण कमळाबाई वाळू गि�तेे,
प्रभारी भाषा संचालक,
म
ह
ाारााष्ट्र रााज्य।
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,
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