सहकाारि¡िताा, वि¦पणन और वस्त्रोोद्योोग वि¦भााग
मंंत्राालय, मादााम काामा मार्गग, हुुताात्मा रााजगुुरू चौौक,
मुं�बई ४०० ०३२, दि�नांं�कि�त १३ अक्तूबर २०२५।
MAHARASHTRA ORDINANCE No. IX OF 2025.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL
PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION)
ACT, 1963.
महाराष्ट्र अध्याादेेश क्रमांंsक ९ सन् २०२५।
महाराष्ट्र कृृषिि¨ उपज वि¦पणन (वि¦काास और वि¦नि�यमन) अधििनि�यम, १९६३ में अधििकतर
संशोोधन करनेे संंबंंधी अध्याादेेश ।
क्योंकि� रााज्य विि¦धाानमंंडल के दोनोंं सदनोंंं काा सत्र नहींं चल रहाा है;
और क्योंकि� महाारााष्ट्र के रााज्यपााल काा यह समाधाान हो चुकाा है कि�, ऐसी परि�स्थिĒिति�याँँr विि¦द्यमान हैं,
जि�नकेे काारण उन्हें इसमेंं आगेे दर्शिि§ित प्रयोजनोंं के लि�ए, महाारााष्ट्र कृषिि¨ उपज विि¦पणन (विि¦काास और विि¦नि�यमन)
अधि�नि�यम, १९६३ मेंं अधि�कतर संशोधन करनेे के लि�ए सद्य काार्ययवाही करनाा आवश्यक हुुआ है;
सन् १९६४
काा महाा.
२०।
RNI No. MAHBIL /2009/31730
महाराष्ट्र शाासन राजपत्र
असाधारण भााग सात
वर्ष ११, अंक २३]
शुक्रवार, ऑक्टाेे�बर ३१, २०२५/कााति�िक ९, शके १९४७
[पृष्ठेे ८, किं�ंमत : रुपये ४७.००
असाधारण क्रमांंsक ३६
प्रााधििकृत प्रकााशन
अध्याादेेश, वि¦धेयकेे व अधििनि�यम यांंsचाा हिं�ंदी अनुवाद (देेवनागरी लिि£पी)
महाराष्ट्र वि¦धानमंंडळ सचि�वाालय
महाारााष्ट्र विि¦धाानसभाा मेंं दि�नांं�क ३० जून, २०२५ ई.को. पुर:स्थापि�त नि�म्न विि¦धेयक महाारााष्ट्र विि¦धाानसभाा नि�यम ११७ के अधीन
प्रकााशिि§त कि�याा जाताा है :-
भाागग सात-३६—१
2
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑक्टाेे�बर ३१, २०२५/कााति�िक ९, शके १९४७
अब, इसलिि£ए, भाारत के संविि¦धाान के अनुच्छेेद २१३ के खण्ड (१) द्वााराा प्रदत्त शक्ति�ियोंं काा प्रयोगग
करतेे हुुए, महाारााष्ट्र के रााज्यपााल, एतद् द्वााराा, नि�म्न अध्यादेश प्रख्यापि�त करतेे हैं, अर्था�त् :—
१. (१) यह अध्यादेश महाारााष्ट्र कृषिि¨ उपज विि¦पणन (विि¦काास और विि¦नि�यमन) (संशोधन)
अध्यादेश, २०२५ कहलााए।
(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगाा।
२. महाारााष्ट्र कृषिि¨ उपज विि¦पणन (विि¦काास और विि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, १९६३ (जि�से इसमेंं आगेे,
“मूल अधि�नि�यम” कहाा गयाा है) की धााराा २ के,—
(१) खण्ड (ञ) के पश्चात्, नि�म्न खण्ड नि�विि¦ष्ट कि�याा जायेगाा, अर्था�त् :—
“(ञ-१) “रााष्ट्रीय महत्त्व के बाजार” काा ताात्पर्यय, धााराा ५-१क के अधीन स्थापि�त रााष्ट्रीय
महत्त्व के बाजार से है ;
(२) खण्ड (ट) के पश्चात्, नि�म्न खण्ड नि�विि¦ष्ट कि�याा जायेगाा, अर्था�त् :—
“(ट-१) “रााष्ट्रीय कृषिि¨ बाजार” काा ताात्पर्यय तत्त्समय प्रवृत्त कि�सीी विि¦धि� मेंं अंतर्विि¦िष्ट
कि�सीी बात के होते हुुए भी, जहाँँr कृषिि¨ उपज काा क्रय और विि¦क्रय कि�याा जाताा है और उससे
आनुषंगि�क गति�विि¦धि�याँँr या तो इलेक्ट्राॅॅ¶नि�क रूप से या अन्यथा काार्या�न्वि�¦त की जाती है ऐसा पूराा
समय और स्थान की कब्जाधीन विि¦पणन उपयोोगि�ताा भाारतीीय एकीकृत बाजार से है ;”;
(३) खण्ड (न) के पश्चात्, नि�म्न खण्ड नि�विि¦ष्ट कि�याा जायेगाा, अर्था�त् :—
“(न-१) “एकीकृत एकल व्यापाार लाइसेंस” काा ताात्पर्यय, रााज्यान्तरि�ि����क या अंतररााज्यीय
व्यापाार करनेे के लि�ए धााराा ७क के अधीन अनुदत्त या धााराा ७ख के अधीन मान्यतााप्राप्त एकीकृत
एकल व्यापाारी लाइसेंस से है ;”।
३.
मूूल अधि�नि�यम काा अध्याय झ-क के पश्चात्, नि�म्न अध्याय नि�विि¦ष्ट कि�याा जायेगाा,
अर्था�त् :—
अध्यााय झ-१क
राष्ट्रीय महत्त्व केेे� बााजार कीी स्थाापना
“५-१क. (१) रााज्य सरकाार, राजपत्र मेंं प्रकााशिि§त अधि�सूूचनाा द्वााराा, प्रक्रि�या के अधीन मालों काा
मूल्य, उपरीी जलग्रहण क्षेेत्र, सेवा दि�येे गयेे उपभोोक्तााओं की अनुप्रवाही संख्या और उसके लि�ए विि¦शेष मूलभूत
सुविि¦धाा आवश्यकतााओं, रााष्ट्रीय महत्त्व के बाजार द्वााराा आवश्यक विि¦नि�यमन जैसे कृषिि¨ उपज विि¦पणन से
संबंधि�त ऐसे पहलुुओं पर विि¦चार-विि¦मर्शश करनेे के पश्चात् धााराा ५ के अधीन स्थापि�त कि�सीी विि¦द्यमान बाजार
को “रााष्ट्रीय महत्त्व के बाजार” के रूप मेंं पाादााभि�हि�त कर सकेगाा या कि�सीी बाजार को “रााष्ट्रीय महत्त्व के
बाजार” के रूप मेंं स्थापनाा कर सकेगाा:
परंंतु, अस्सी हजाार मेट्रि�क टन से कम न हो ऐसे कृषिि¨ उपज या सरकाार द्वााराा, समय-समय से, कि�सीी
आदेश द्वााराा विि¦नि�र्दि�िष्ट कि�याा जाए ऐसे वार्षिि¨िक टनभाार या ऐसे वार्षिि¨िक मूल्य काा काारोबार होनेवाले और जि�समेंं
दो से कम न हो, अन्य रााज्यों से कृषिि¨ उपज आती है, ऐसे बाजारों काा रााष्ट्रीय महत्त्व के बाजार के रूप मेंं
पदााभि�हि�त करनेे के लि�ए विि¦चार-विि¦मर्शश कि�याा जा सकेगाा।
(२) इस अधि�नि�यम मेंं अंतर्विि¦िष्ट कि�सीी बात के होते हुुए भी, रााष्ट्रीय महत्त्व के बाजार मेंं विि¦पणन काा
विि¦नि�यमन जैसा कि� विि¦हि�त कि�याा जाए, ऐसी रीत्या होगाा।
संक्षिप््त नाम और
प्रारम््भण।
सन् १९६४ काा
महाा. २० की धााराा
२ मेंं संशोधन।
सन् १९६४
काा महाा.
२०।
सन् १९६४ काा
महाा. २० मेंं
अध्याय झ-क
के पश्चात् नए
अध्याय काा
नि�वेेशन।
रााष्ट्रीय महत्त्व
के बाजार की
स्थापनाा।
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑक्टाेे�बर ३१, २०२५/कााति�िक ९, शके १९४७
3
५-१ख. (१) रााष्ट्रीय महत्त्व के बाजार की बाजार समि�ति�, नि�म्न सदस्यों से मि�लकर बनेगीी,
अर्था�त्,—
(एक) विि¦पणन मंंत्री–अध्यक्ष;
(दो) विि¦पणन रााज्य मंंत्री-उपााध्यक्ष;
(तीन) कृृषिि¨ आयुक्त या संयुक्त नि�देेशक से अनि�म्न श्रेेणी काा न हाेे�, उसकाा प्रति�नि�धि� ;
(चार) विि¦पणन नि�देेशक या उसकाा प्रति�नि�धि�ि, जो सहकाारि�ताा विि¦भाागग के संयुक्त रजि�स्ट्रार से
अनि�म्न श्रेेणी काा नहींं होगाा ;
(पाँँrच) महाारााष्ट्र रााज्य कृषिि¨ विि¦पणन बोडड, पूणे के काार्ययपाालक नि�देेशक या उसके प्रति�नि�धि�,
जो सहकाारि�ताा विि¦भाागग के संयुक्त रजि�स्ट्रार से अनि�म्न श्रेेणी काा नहींं होगाा;
(छह) जि�स रााजस्व विि¦भाागग जि�िस मेंं रााष्ट्रीय महत्त्व काा बाजार स्थिĒित है, उसमेंं चार कृषकों मेंं
से दो कृषक बाजार समि�ति� के क्षेेत्र मेंं से होंगेे [जि�समेंं एक, महि�लाा होगीी और एक, अनुसूचि�त जाति�,
या अनुसूचि�त जनजााति� या अन्य पि�छड़ेे वर्गों या नि�रधि�सू
ूचि�त जनजााति� (वि¦मुक्त जााति�) या
खानााबदोश जनजााति� से संबंधि�त व्यक्ति�ि होगाा] ;
(सात) यदि� आवश्यक हो, जहाँँr रााष्ट्रीय महत्त्व के बाजार याडड मेंं अधि�कतम
कृषिि¨ उपज प्राप्त
होती है वहाँँr अन्य रााज्य सरकाारों द्वााराा सि�फाारि�श कि�ए गगए, महाारााष्ट्र रााज्य सरकाार द्वााराा नाामनि�र्देेशिि§त
कि�येे जानेवाले दो कृषक (दो अन्य रााज्यों मेंं से प्रत्येकी, एक);
(आठ) रााष्ट्रीय महत्त्व के बाजारों से संबंधि�त व्यापाारी के लाइसेंसधाारक न करनेेवाले तीन सदस्य,
जि�समेंं से, एक कृषिि¨ प्रसंस्करण उद्योगग से, जो संबंधि�त प्रसंस्करण उद्योगग मेंं नि�देेशक या भाागीीदाार के
रूप मेंं न्यूनतम
तीन वर्षों काा अनुभव रखनेवाला होगाा, [जि�समेंं से एक, महि�लाा होगीी और एक,
अनुसूचि�त जाति� या अनुसूचि�त जनजााति� या अन्य पि�छड़ेे वर्गो या नि�रधि�सू
ूचि�त जनजााति� (वि¦मुक्त
जाति�) या खानााबदोश जनजााति� से होगाा] ;
(नौ) सरकाार द्वााराा नाामनि�र्देेशिि§त एक व्यक्ति�ि जो विि¦त्त, विि¦पणन, सहकाारि�ताा, प्रबन्धन या
आयात-नि�र्या�त के क्षेेत्र के कि�सीी क्षेेत्र मेंं विि¦शेषज्ञ होगाा।
(२)(क) बाजार समि�ति� कि�सीी मामलेे या मामलों पर उसे सहायताा करनेे या सलाह देने के प्रयोजन
के लि�ए, नि�म्न व्यक्ति�ियोंं को विि¦शेष नि�मंंत्रि�तीी के रूप मेंं आमंंत्रि�त कर सकेगीी, अर्था�त् :—
(एक) भाारत सरकाार के संबंधि�त प्राधि�करण की पूर्वा�नुुमति� प्राप्त करनेे के पश्चात्, कृषिि¨ और
प्रसंस्करण खाद्य उत्पााद नि�र्या�त विि¦काास प्राधि�करण (अपेडा) काा एक प्रति�नि�धि�;
(दो) महाारााष्ट्र रााज्य माल भण्डारण नि�गम
के प्रबंधन नि�देेशक या उसकाा प्रति�नि�धि� (जो
सहकाारि�ताा विि¦भाागग के संयुक्त रजि�स्ट्रार से अनि�म्न श्रेेणी काा न हो;
(तीन) जहाँँr रााष्ट्रीय महत्त्व काा बाजार स्थिĒित है उस क्षेेत्र मेंं की स्थानीय सरकाारी नि�कााय के
प्रशासकीय प्रमुख या उसके द्वााराा नाामनि�र्देेशिि§त कि�येे गगए समूह-अ के अधि�काारी से अनि�म्न श्रेेणी काा
अधि�काारी न हो।
(ख) ऐसे विि¦शेष आमंंत्रि�तीी, समि�ति� की बैठक मेंं भाागग ले सकेंगेे, परंंतु, उन्हे मत देने काा अधि�काार
नहींं होगाा।
(३) कृृषिि¨, विि¦पणन, सहकाारि�ताा रााजस्व विि¦भाागग से अधि�काारी या कोई अन्य विि¦भाागग से सरकाारी
अधि�काारी जो सहकाारि�ताा विि¦भाागग के संयुक्त रजि�स्ट्रार के समकक्ष पद धाारण करताा है, ऐसा रााज्य सरकाार द्वााराा
नाामनि�र्देेशिि§त कि�याा जानेवाला बाजार समि�ति� काा सचि�व होगाा।
रााष्ट्रीय महत्त्व
के बाजार की
बाजार समि�ति� की
संरचनाा।
भाागग सात-३६—१अ
4
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑक्टाेे�बर ३१, २०२५/कााति�िक ९, शके १९४७
(४) रााष्ट्रीय महत्त्व के बाजार की बाजार समि�ति� के सदस्य की रूप मेंं रााज्य सरकाार द्वााराा नाामनि�र्देेशिि§त
कि�याा गयाा व्यक्ति�ि उसके नाामनि�र्देेशन के दि�नांं�क से पाँँrच वर्षों की अवधि� तक या रााज्य सरकाार की इच्छा तक
अपनाा पद धाारण करेंगेे।
(५) इस अधि�नि�यम मेंं अंतर्विि¦िष्ट कि�सीी बात के होते हुुए भी, धााराा ५-१क के अधीन रााष्ट्रीय महत्त्व
के बाजार के स्थापनाा की अधि�सूूचनाा, यथासंभव शीघ्र , रााज्य सरकाार द्वााराा जारी की है तो विि¦द्यमान बाजार
समि�ति� अपनाा काार्यय करनेे से परि�विि¦रत होगीी और सभी विि¦द्यमान समि�ति� के सदस्य उनकाा पद धाारण करनेे से
परि�विि¦रत होंगेे।
५-१ग (१) रााष्ट्रीय महत्त्व के बाजार की बाजार समि�ति� के दैनि�क कर्ततव्यों काा काार्या�न्वयन करनेे के
लि�ए जैसा कि� विि¦हि�त कि�याा जाए, ऐसे व्यक्ति�ियोंं से मि�लकर एक काार्ययकाारी समि�ति� गठि�त
होगीी।
(२) बाजार समि�ति� अपनेे अधि�काार और कर्ततव्यों मेंं कोई भी अधि�काार और कर्ततव्यों को लि�खि�त मेंं
आदेश द्वााराा काार्ययकाारी समि�ति� को प्रत्यायोजि�त कर सकेगीी।
५-१घ इस अधि�नि�यम के उपबंंध, जो धााराा ५के अधीन स्थापि�त बाजारों को लागूू होते है,
धााराा १२(१) काा परंंतुक और धााराा १२(३), १३,१४,१४क,१५,१५क,१६,१७,१८,१९,२०,२१,२१क,
२२,२३,२३क,२४,२५,२६,२७,२७क,२८,४१क और ४५ को छोडकर रााष्ट्रीय महत्त्व के बाजार को लागूू
होंगेे।”।
४. मूूल अधि�नि�यम की धााराा ५घ की, उप-धााराा (६) के खण्ड (क) मेंं, “के उपबंंध” शब्दों के
पश्चात् “धााराा ७क, धााराा १०क,” शब्द, अंक और अक्षर नि�विि¦ष्ट कि�ए जायेंगेे।
५. मूूल अधि�नि�यम की धााराा ६ की, उप-धााराा (२क) मेंं, “धााराा ५ घ मेंं यथा उपबंंधि�त को छोडकर,
कि�सीी लाइसेंस या अनुमाति� की आवश्यकताा नहींं होगीी, और ऐसी बाजार समि�ति� द्वााराा विि¦नि�यमन नहींं कि�याा
जायेगाा।” शब्दों के स्थान मेंं, “धााराा ५घ मेंं यथा उपबंंधि�त लाइसेंस या बाजार समि�ति� से कोई लाइसेंस या
अनुमति� आवश्यक होगीी, तथाापि�, बाजार समि�ति� द्वााराा ऐसे लाइसेंसधाारी से कोई बाजार फीस प्रभाारि�त नहींं
की जायेगीी।” शब्द रखेे जायेंगेे।
६. मूूल अधि�नि�यम की धााराा ७ की, उप-धााराा (३) अपमाार्जि�ित की जायेगीी।
७. मूल अधि�नि�यम की धााराा ७ के पश्चात्, नि�म्न धाारााएँँ नि�विि¦ष्ट की जायेगीी, अर्था�त् :—
“७क (१) रााज्य मेंं कि�सीी मुख्य बाजार केंद्र, उप-बाजार केंद्र, नि�जीी बाजार केंद्र और ई-ट्रेडिं�ंगग
प्लॅॅटफाॅॅ¶र्मम पर या इस प्रयोजन के लि�ए कोई अन्य स्थान मेंं व्यापाारी के रूप मेंं काार्यय करनेे के लि�ए, जैसा कि�
विि¦हि�त कि�याा जाए, ऐसी रीत्या और ऐसे प्ररूप मेंं, नि�देेशक द्वााराा या उसके द्वााराा प्राधि�कृृत कि�सीी अधि�काारी द्वााराा
अनुदत्त या नवीीकृत कि�ए जानेवाले व्यापाारि�यों के लि�ए पूरे रााज्य मेंं व्यापाार करनेे के लि�ए एकीकृत एकल
व्यापाार लाइसेंस होगीी।
(२) एक व्यापाारी के रूप मेंं, उप-धााराा (१) के अधीन एकीकृत एकल व्यापाार लाइसेंस प्राप्त करनेे
या नवीीकृत करनेे के लि�ए इच्छुक कोई व्यक्ति�ि, जैसा कि� विि¦हि�त कि�याा जाए, ऐसी फीस के साथ ऐसे प्ररूप
मेंं नि�देेशक या उसके द्वााराा प्राधि�कृृत कि�सीी अधि�काारी को आवेदन करेेगाा।
(३) नि�देेशक या उसके द्वााराा प्राधि�कृृत कि�याा गयाा कोई अधि�काारी, उप-धााराा (२) के अधीन आवेदन
की प्राप्ति�� पर, इस अधि�नि�यम के उपबंंधों और इस नि�मि�त्त बनााए गगए नि�यमोंं के अध्यधीन जि�से वह उचि�त
रााष्ट्रीय महत्त्व
के बाजार की
बाजार समि�ति� की
काार्ययकाारी समि�ति�।
रााष्ट्रीय महत्त्व के
बाजार को कति�प
य
धाारााओं को लागूू
होनाा।
सन् १९४६ काा
महाा. २० की धााराा
५घ मेंं संशोधन।
सन् १९४६ काा
महाा. २० की धााराा
६ मेंं संशोधन।
सन् १९४६ काा
महाा. २० की धााराा
७ मेंं संशोधन।
सन् १९६४ महाा.
२० मेंं नई धाारााएँँ
७क और ७ख काा
नि�वेेशन।
एकीकृत एकल
व्यापाार लाइसेंस
देनाा।
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑक्टाेे�बर ३१, २०२५/कााति�िक ९, शके १९४७
5
समझेे ऐसी जाँँrच करनेे के पश्चात्, जैसा कि� विि¦हि�त कि�याा जाए ऐसी अवधि� के लि�ए, लाइसेंस दे सकेगाा या
नवीीकृत कर सकेगाा:
परंंतु, इस अधि�नि�यम मेंं और नि�यमोंं मेंं अन्तर्विि¦िष्ट कि�सीी बात के होते हुुए भी ऐसा लाइसेंस देने या
उसे नवीीकृत करनेे के लि�ए, अधि�वाास, खरीद या संग्रहण केंद्र की अनि�वाार्यय आवश्यकताा या न्यूनतम
मात्राा
को विि¦चाराार्थथ नहींं लि�िया जायेगाा:
परंंतु आगेे यह कि�, ऐसी दी गयीी या नवीीकृत की गयीी ऐसी लाइसेंस लाइसेंसधाारक को बि�नाा कि�सीी
भेदभााव के कि�सीी प्ररूप मेंं अर्था�त् प्राथमि�क या द्वि�तीीयक या जो भी हो, व्यापाार करनेे काा अधि�काार प्रदाान
करेेगाा।
(४) इस धााराा के अधीन नि�देेशक या उसके द्वााराा प्राधि�कृृत अधि�काारी द्वााराा जारी एकीकृत एकल
व्यापाारी लाइसेंस जैसा कि� विि¦हि�त कि�याा जाए, ऐसा संकेतांं�क अंकि�त होगाा।
७ख. इस अधि�नि�यम मेंं अंतर्विि¦िष्ट कि�सीी बात के होते हुुए भी, रााज्य, कि�सीी अन्य रााज्य या संघरााज्य
क्षेेत्र द्वााराा दि�याा गयाा, संकेतांं�क अंकि�त कि�ए गगए एकीकृत एकल व्यापाार लाइसेंसधाारक को या भौति�क सहि�त
कोई अन्य प्रारूप, जि�समेंं उसके भौगोोलि�क अधि�काार क्षेेत्र मेंं जैसा कि� विि¦हि�त कि�याा जाए ऐसी रीत्या, परि�चाालन
मैंं है ऐसे ई-प्लॅॅटफाॅॅ¶र्मम पर व्यापाारी के रूप मेंं व्यापाार संव्यवहाार करनेे की अनुमति� दे सकेगाा।
(२) ऐसा लाइसेंसधाारक जि�स रााज्य मेंं व्यापाार संव्यवहाार कि�याा जा रहाा है उस रााज्य के लागूू दर पर
जैसा कि� विि¦हि�त कि�याा जाए ऐसी रीत्या, बाजार फीस और अन्य विि¦पणन प्रभाार अदाा करनेे के लि�ए दाायी
होगाा।”।
८. मूल अधि�नि�यम की धााराा ८ की, उप-धााराा (३) के पश्चात्, नि�म्न उप-धााराा (४) जोड़ी जायेगीी,
अर्था�त् :—
“(४) यदि� इस धााराा के अधीन लाइसेंस नि�लंंबि�त या रद् द की है तब, ऐसा लाइसेंसधाारक
उसे तत्कााल बाजार समि�ति� या नि�देेशक या, यथास्थिĒिति�, उसके द्वााराा प्राधि�कृृत अधि�काारी के काार्या�लय
मेंं प्रस्तुत करेेगाा, और वह, ऐसे नि�लंंबन या रद् दकर
.ण के काारण, लाइसेंस फीस या कोई अन्य रकम
की संपूर्णण या कि�सीी भाागत: की क्षति�पू
ूर्ति�ि या प्रति�दााय काा दाावा करनेे काा हकदाार नहींं होगाा।”
९. मूल अधि�नि�यम की धााराा १० की, उप-धााराा (६) के पश्चात् नि�म्न उप-धााराा जोडी जायेगीी,
अर्था�त् :—
“(७) जि�से महाारााष्ट्र के भौगोोलि�क अधि�काारि�ताा क्षेेत्र के भीतर ई-प्लॅॅटफाॅॅ¶र्मम पर या परि�चाालन
मेंं हो, ऐसे भौति�क समेत कोई अन्य प्रारूप मेंं व्यापाारी के रूप मेंं व्यापाार संव्यवहाार करनेे के लि�ए अनुमति�
दी गयीी है, ऐसा एकीकृत एकल व्यापाार लाइसेंसधाारक, विि¦क्रेताा, कि�साान, बाजार समि�ति� और अन्य
रााज्य या संघ रााज्य क्षेेत्र के एकीकृत एकल लाइसेंसधाारकों के बीच या उनसेे उद् भूत कोई विि¦वाद कि�सीी
कृषिि¨ उपज की गुुणवत्ता या तौल या अदाायगीी या कि�सीी कृषिि¨ उपज के विि¦पणन के विि¦नि�यमन से संबंधि�त
कि�सीी मामलेे से संबंधि�त कोई वाद हो तो नि�देेशक या उसके द्वााराा प्राधि�कृृत कि�सीी अधि�काारी द्वााराा,
पक्षकाारों को सुनवााई काा युक्ति�ियुुक्त अवसर देने के पश्चात् तीस दि�नोंं के भीतर संक्षि�प्त रीत्या, सुलझा
जा सकेगाा।
(८) उप-धााराा (७) के अधीन नि�देेशक या उसके द्वााराा प्राधि�कृृत अधि�काारी के आदेश से
व्यथि�त कोई व्यक्ति�ि, ऐसे आदेश की प्राप्ति�� के दि�नांं�क से तीस दि�नोंं के भीतर, जैसा कि� विि¦हि�त कि�याा
जाए ऐसे प्ररूप और रीत्या, रााज्य सरकाार या उसके द्वााराा प्राधि�कृृत अधि�काारी को अपील प्रस्तुत कर
सकेगाा। अपील प्राधि�काारी अपील की प्राप्ति�� के दि�नांं�क से तीस दि�नोंं की अवधि� के भीतर, पक्षकाारों
को सुनवााई काा युक्ति�ियुुक्त अवसर देने पश्चात् नि�पटाान करेेगाा।
आंतररााज्य व्यापाार
के लि�ए अन्य
रााज्यों या संघरााज्य
क्षेेत्रों द्वााराा दि�ए गगए
या नवीीकृत कि�ए गग
ए एकीकृत
एकल व्यापाारी
लाइसेंस की
मान्यताा।
सन् १९६४ काा
महाा. २० की धााराा
८ मेंं संशोधन।
सन् १९६४ काा
महाा. २० की धााराा
१० मेंं संशोधन।
6
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑक्टाेे�बर ३१, २०२५/कााति�िक ९, शके १९४७
१०.
मूल अधि�नि�यम की धााराा ३४क की, उप-धााराा (१) मेंं, “रााज्य सरकाार” शब्दों के स्थान मेंं,
“नि�देेशक” शब्द रखाा जायेगाा।
११. (१) इस अध्यादेश द्वााराा यथा संशोधि�त मूल अधि�नि�यम के उपबंंधों को प्रभाावी करनेे मेंं यदि�,
कोई कठि�नााई उद् भूत होती है तो रााज्य सरकाार, राजपत्र मेंं प्रकााशिि§त आदेश द्वााराा ऐसे उपबन्ध कर सकेगीी जो
इस अध्यादेश द्वााराा यथा संशोधि�त मूल अधि�नि�यम के उपबधाेंं� से असंगत न हो, जो उसे कठि�नााई के नि�रााकरण
प्रयोजनोंं के लि�ए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों ।
(२) उप-धााराा (१) के अधीन बनााया गयाा प्रत्येक आदेश उसके बनााए जाने के पश्चात् यथा संभव
शीघ्र, रााज्य विि¦धाानमंंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखाा जायेगाा।
सन् १९६४ काा
महाा. २० की
धााराा ३४क मेंं
संशोधन।
कठि�नााईयों के
नि�रााकरण की
शक्ति�ि।
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑक्टाेे�बर ३१, २०२५/कााति�िक ९, शके १९४७
7
वक्तव्य
महाारााष्ट्र कृषिि¨ उपज विि¦पणन (विि¦काास और विि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, १९६३(सन् १९६४ काा
महाा. २०) रााज्य मेंं स्थापि�त बाजार क्षेेत्रों और नि�जीी बाजोरों तथाा कि�साान उपभोोक्ताा बाजारों समेत बाजार
क्षेेत्रो मेंं कृषिि¨ और कति�प
य अन्य उपजों के विि¦काास और विि¦नि�यमन करनेे, बाजार समि�ति�योंं पर अधि�काार प्रदत्त
करनेे तथाा उपर्यु�क्त मामलों से संबंधि�त प्रयोजनोंं के लि�ए उपबंंध करनेे के लि�ए अधि�नि�यमि�त कि�याा गयाा है।
२.
रााज्य सरकाार, कि�साानोंं के कृषिि¨ उपज के लि�ए बेहतर
मूल्य प्राप्त करनेे के लि�ए नि�रंंतर
प्रयासरत है। प्रचलि�त
नीलामी प्रणाली मेंं एकरुपताा और पाारदर्शिि§िताा लाने के लि�ए तथाा कृषिि¨ उपजों के लि�ए
उचि�त मूल्य प्राप्त करनेे के लि�ए केंद्र सरकाारनेे कृषिि¨ उपज काा विि¦क्रय और क्रय करनेे के लि�ए रााष्ट्रीय स्तर पर
एक बाजार की संकल्पनाा के आधाार पर ई-रााष्ट्रीय कृषिि¨ बाजार योजनाा (इɓ-नााम) शुरू की है।
कृषिि¨ उपज के व्यापाार मेंं अवरोोध को कम करनेे और रााज्य की बाजार समि�ति� मेंं कि�साानोंं, उनकेे
कृषिि¨ उपज के लि�ए बेहतर मुल्य प्राप्त करनेे के लि�ए, ई-रााष्ट्रीय कृषिि¨ बाजार योजनाा(ई-नााम) काार्या�न्वि�¦त की
है। तथाापि�, उक्त अधि�नि�यम मेंं एकल एकीकृत व्यापाार लाइसेंं�स के उपबंंध न होने के काारण संपूर्णण, रााज्य
के लि�ए ई-नाम योजनाा के अधीन आंतर बाजार और आंतररााज्य व्यापाार मेंं ई-रााष्ट्रीय कृषिि¨ बाजार योजनाा
काार्या�न्वि�¦त नहींं हो सकी। रााज्य मेंं ई-नाम योजनाा के प्रभाावी काार्या�न्वयन करनेे की दृष्टि�� से सरकाार, संपूर्णण
रााज्य मेंं कृषिि¨ उपज मेंं व्यापाार के लि�ए और अन्य रााज्य द्वााराा यदि� ऐसी मान्यताा हो तो, आंतररााज्य व्यापाार मेंं
भी कृषिि¨ उपज के व्यापाार के लि�ए एकल एकीकृत लाइसेंस देने के लि�ए उपबंंध करनेे हेतु उक्त अधि�नि�यम
मेंं संशोधन करनाा इष्टकर समझती है।
३. जो कोई भी विि¦द्यमान बाजार काा काारोबार अस्सी हजाार मेट्रि�क टन कृषिि¨ उपज से कम न हो
उतनीी दाेे� अन्य रााज्यों से कृषिि¨ उपज आती है ऐसे कि�सीी भी विि¦द्यमान बाजारों मेंं मूलभूत सुविि¦धााओं की विि¦शेष
आवश्यक्ताा और कृषिि¨ उपज के विि¦क्रय की बेहतर सुविि¦धाा की जरूरतों को ध्यान मेंं रखते हुुए उसके रााष्ट्रीय
महत्व के बाजार के रूप मेंं कि�सीी ऐसे बाजार स्थापि�त करनाा या कि�सीी ऐसे बाजार को, रााष्ट्रीय महत्व के
बाजार के रूप मेंं स्थापि�त करनाा आवश्यक समझाा गयाा है।
रााष्ट्रीय महत्व के बाजार की बाजार समि�ति� और ऐसी बाजार समि�ति� के दैनंंदि�न कर्ततव्यों काा काार्या�न्वयन
करनेे के लि�ए, काार्ययकाारी समि�ति� की स्थापनाा करनेे के लि�ए भी उपबंंध कि�येे गगए हैं।
४.
एकीकृत एकल व्यापाारी लाइसेंसधाारक, कि�साान, ब्यौहारी और बाजार समि�ति� के बीच मेंं
और उनमेंंं कि�सीी कृषिि¨ उपज की गुुणवत्ता या तौल या अदाायगीी से संबंधि�त विि¦वादों को सुलझाने के लि�ए
उपबंंध करनेे के प्रावधाान है।
५. यह संशोधन यह सुनि�श्चि�ित
करेेगाा कि�, रााज्य के कि�साानोंं को, कृषिि¨ उपज के प्रति�स्पर्धाधाा�त्मक
मूल्य से अधि�कतम
लाभ प्राप्त हो।
६. चूूकि�, रााज्य विि¦धाानमंंडल के दोनोंं सदनोंंं काा सत्र नहींं चल रहाा है और महाारााष्ट्र के रााज्यपााल
काा यह समाधाान हो चुकाा है कि�, ऐसी परि�स्थिĒिति�याँँr विि¦द्यमान हैं, जि�नकेे काारण उन्हें इसमेंं उपर्यु�क्त प्रयोजनोंं
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महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑक्टाेे�बर ३१, २०२५/कााति�िक ९, शके १९४७
के लि�ए, महाारााष्ट्र कृषिि¨ उपज विि¦पणन (विि¦काास और विि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, १९६३ मेंं संशोधन करनेे के
लि�ए, सद्य काार्ययवाही करनाा आवश्यक समझाा गयाा है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापि�त कि�याा जाताा है।
मुं�बई,
आचाार्य देेवव्रत,
दि�नांं�कि�त ८ अक्तूबर २०२५।म
हाारााष्ट्र के रााज्यपााल।
म
हाारााष्ट्र के रााज्यपााल के आदेश तथाा नााम से,-
प्रवीीण दरााडे,
सरकाार के प्रधाान सचि�व।
(यथार्थथ अनुवाद),
श्रीी अरूण कमळाबाइ वााळू गि�तेे,
प्रभाारी भााषा संचालक,
म
हाारााष्ट्र रााज्य।
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