सहकाार‍ि¡िताा, वि¦पणन और वस्त्रोोद्योोग वि¦भााग

मंंत्राालय, मादााम काामा मार्गग, हुुताात्मा रााजगुुरू चौौक,

मुं�बई ४०० ०३२, दि�नांं�कि�त १३ अक्तूबर २०२५।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. IX OF 2025.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL

PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION)

ACT, 1963.

महाराष्ट्र अध्याादेेश क्रमांंsक ९ सन् २०२५।

महाराष्ट्र कृृषिि¨ उपज वि¦पणन (वि¦काास और वि¦नि�यमन) अधिि˜नि�यम, १९६३ में अधिि˜कतर

संशोोधन करनेे संंबंंधी अध्याादेेश ।

क्योंकि� रााज्य विि¦धाानमंंडल के दोनोंं सदनोंंं काा सत्र नहींं चल रहाा है;

और क्योंकि� महाारााष्ट्र के रााज्यपााल काा यह समाधाान हो चुकाा है कि�, ऐसी परि�स्थिĒिति�याँँr विि¦द्यमान हैं,

जि�नकेे काारण उन्हें इसमेंं आगेे दर्शिि§ित प्रयोजनोंं के लि�ए, महाारााष्ट्र कृषिि¨ उपज विि¦पणन (विि¦काास और विि¦नि�यमन)

अधि�नि�यम, १९६३ मेंं अधि�कतर संशोधन करनेे के लि�ए सद्य काार्ययवाही करनाा आवश्यक हुुआ है;

सन् १९६४

काा महाा.

२०।

RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शाासन राजपत्र

असाधारण भााग सात

वर्ष ११, अंक २३]

शुक्रवार, ऑक्‍‍टाेे�बर ३१, २०२५/काात‍ि�िक ९, शके १९४७

[पृष्ठेे ८, किं�ंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांंsक ३६

प्रााधिि˜कृत प्रकााशन

अध्याादेेश, वि¦धेयकेे व अधिि˜नि�यम यांंsचाा हिं�ंदी अनुवाद (देेवनागरी लिि£पी)

महाराष्ट्र वि¦धानमंंडळ सचि�वाालय

महाारााष्ट्र विि¦धाानसभाा मेंं दि�नांं�क ३० जून, २०२५ ई.को. पुर:स्थापि�त नि�म्न विि¦धेयक महाारााष्ट्र विि¦धाानसभाा नि�यम ११७ के अधीन

प्रकााशिि§त कि�याा जाताा है :-

भाागग सात-३६—१

2

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑक्‍‍टाेे�बर ३१, २०२५/काात‍ि�िक ९, शके १९४७

अब, इसलिि£ए, भाारत के संविि¦धाान के अनुच्छेेद २१३ के खण्ड (१) द्वााराा प्रदत्त शक्ति�ियोंं काा प्रयोगग

करतेे हुुए, महाारााष्ट्र के रााज्यपााल, एतद् द्वााराा, नि�म्न अध्यादेश प्रख्यापि�त करतेे हैं, अर्था�त् :—

१.  (१)  यह अध्यादेश महाारााष्ट्र कृषिि¨ उपज विि¦पणन (विि¦काास और विि¦नि�यमन) (संशोधन)

अध्यादेश, २०२५ कहलााए।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगाा।

२.  महाारााष्ट्र कृषिि¨ उपज विि¦पणन (विि¦काास और विि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, १९६३ (जि�से इसमेंं आगेे,

“मूल अधि�नि�यम” कहाा गयाा है) की धााराा २ के,—

(१) खण्ड (ञ) के पश्चात्, नि�म्न खण्ड नि�विि¦ष्ट कि�याा जायेगाा, अर्था�त् :—

“(ञ-१)  “रााष्ट्रीय महत्त्व के बाजार” काा ताात्पर्यय, धााराा ५-१क के अधीन स्थापि�त रााष्ट्रीय

महत्त्व के बाजार से है ;

(२) खण्ड (ट) के पश्चात्, नि�म्न खण्ड नि�विि¦ष्ट कि�याा जायेगाा, अर्था�त् :—

“(ट-१)  “रााष्ट्रीय कृषिि¨ बाजार” काा ताात्पर्यय तत्त्समय प्रवृत्त कि�सीी विि¦धि� मेंं अंतर्विि¦िष्ट

कि�सीी बात के होते हुुए भी, जहाँँr कृषिि¨ उपज काा क्रय और विि¦क्रय कि�याा जाताा है और उससे

आनुषंगि�क गति�विि¦धि�याँँr या तो इलेक्ट्राॅॅ¶नि�क रूप से या अन्यथा काार्या�न्वि�¦त की जाती है ऐसा पूराा

समय और स्थान की कब्जाधीन विि¦पणन उपयोोगि�ताा भाारतीीय एकीकृत बाजार से है ;”;

(३) खण्ड (न) के पश्चात्, नि�म्न खण्ड नि�विि¦ष्ट कि�याा जायेगाा, अर्था�त् :—

“(न-१)  “एकीकृत एकल व्यापाार लाइसेंस” काा ताात्पर्यय, रााज्यान्‍तर‍‍‍‍ि�ि����क या अंतररााज्यीय

व्यापाार करनेे के लि�ए धााराा ७क के अधीन अनुदत्त या धााराा ७ख के अधीन मान्यतााप्राप्त एकीकृत

एकल व्यापाारी लाइसेंस से है ;”।

३. 

मूूल अधि�नि�यम काा अध्याय झ-क के पश्चात्, नि�म्न अध्याय नि�विि¦ष्ट कि�याा जायेगाा,

अर्था�त् :—

अध्यााय झ-१क

राष्ट्रीय महत्त्व केेे� बााजार कीी स्थाापना

“५-१क. (१)  रााज्य सरकाार, राजपत्र मेंं प्रकााशिि§त अधि�सूूचनाा द्वााराा, प्रक्रि�या के अधीन मालों काा

मूल्य, उपरीी जलग्रहण क्षेेत्र, सेवा दि�येे गयेे उपभोोक्तााओं की अनुप्रवाही संख्या और उसके लि�ए विि¦शेष मूलभूत

सुविि¦धाा आवश्यकतााओं, रााष्ट्रीय महत्त्व के बाजार द्वााराा आवश्यक विि¦नि�यमन जैसे कृषिि¨ उपज विि¦पणन से

संबंधि�त ऐसे पहलुुओं पर विि¦चार-विि¦मर्शश करनेे के पश्चात् धााराा ५ के अधीन स्थापि�त कि�सीी विि¦द्यमान बाजार

को “रााष्ट्रीय महत्त्व के बाजार” के रूप मेंं पाादााभि�हि�त कर सकेगाा या कि�सीी बाजार को “रााष्ट्रीय महत्त्व के

बाजार” के रूप मेंं स्थापनाा कर सकेगाा:

परंंतु, अस्सी हजाार मेट्रि�क टन से कम न हो ऐसे कृषिि¨ उपज या सरकाार द्वााराा, समय-समय से, कि�सीी

आदेश द्वााराा विि¦नि�र्दि�िष्ट कि�याा जाए ऐसे वार्षिि¨िक टनभाार या ऐसे वार्षिि¨िक मूल्य काा काारोबार होनेवाले और जि�समेंं

दो से कम न हो, अन्य रााज्यों से कृषिि¨ उपज आती है, ऐसे बाजारों काा रााष्ट्रीय महत्त्व के बाजार के रूप मेंं

पदााभि�हि�त करनेे के लि�ए विि¦चार-विि¦मर्शश कि�याा जा सकेगाा।

(२)  इस अधि�नि�यम मेंं अंतर्विि¦िष्ट कि�सीी बात के होते हुुए भी, रााष्ट्रीय महत्त्व के बाजार मेंं विि¦पणन काा

विि¦नि�यमन जैसा कि� विि¦हि�त कि�याा जाए, ऐसी रीत्या होगाा।

संक्षिप््त नाम और

प्रारम््भण।

सन् १९६४ काा

महाा. २० की धााराा

२ मेंं संशोधन।

सन् १९६४

काा महाा.

२०।

सन् १९६४ काा

महाा. २० मेंं

अध्याय झ-क

के पश्चात् नए

अध्याय काा

नि�वेेशन।

रााष्ट्रीय महत्त्व

के बाजार की

स्थापनाा।

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑक्‍‍टाेे�बर ३१, २०२५/काात‍ि�िक ९, शके १९४७

3

५-१ख.  (१)  रााष्ट्रीय महत्त्व के बाजार की बाजार समि�ति�, नि�म्न सदस्यों से मि�लकर बनेगीी,

अर्था�त्,—

(एक)  विि¦पणन मंंत्री–अध्यक्ष;

(दो)  विि¦पणन रााज्य मंंत्री-उपााध्यक्ष;

(तीन)  कृृषिि¨ आयुक्त या संयुक्त नि�देेशक से अनि�म्न श्रेेणी काा न हाेे�, उसकाा प्रति�नि�धि� ;

(चार)  विि¦पणन नि�देेशक या उसकाा प्रति�नि�ध‍ि�ि, जो सहकाारि�ताा विि¦भाागग के संयुक्त रजि�स्ट्रार से

अनि�म्न श्रेेणी काा नहींं होगाा ;

(पाँँrच)  महाारााष्ट्र रााज्य कृषिि¨ विि¦पणन बोडड, पूणे के काार्ययपाालक नि�देेशक या उसके प्रति�नि�धि�,

जो सहकाारि�ताा विि¦भाागग के संयुक्त रजि�स्ट्रार से अनि�म्न श्रेेणी काा नहींं होगाा;

(छह)  जि�स रााजस्व विि¦भाागग ज‍ि�िस मेंं रााष्ट्रीय महत्त्व काा बाजार स्थिĒित है, उसमेंं चार कृषकों मेंं

से दो कृषक बाजार समि�ति� के क्षेेत्र मेंं से होंगेे [जि�समेंं एक, महि�लाा होगीी और एक, अनुसूचि�त जाति�,

या अनुसूचि�त जनजााति� या अन्य पि�छड़ेे वर्गों या नि�रधि�सू

ूचि�त जनजााति� (वि¦मुक्त जााति�) या

खानााबदोश जनजााति� से संबंधि�त व्यक्ति�ि होगाा] ;

(सात)  यदि� आवश्यक हो, जहाँँr रााष्ट्रीय महत्त्व के बाजार याडड मेंं अधि�कतम

कृषिि¨ उपज प्राप्त

होती है वहाँँr अन्य रााज्य सरकाारों द्वााराा सि�फाारि�श कि�ए गगए, महाारााष्ट्र रााज्य सरकाार द्वााराा नाामनि�र्देेशिि§त

कि�येे जानेवाले दो कृषक (दो अन्य रााज्यों मेंं से प्रत्येकी, एक);

(आठ)  रााष्ट्रीय महत्त्व के बाजारों से संबंधि�त व्यापाारी के लाइसेंसधाारक न करनेेवाले तीन सदस्य,

जि�समेंं से, एक कृषिि¨ प्रसंस्करण उद्योगग से, जो संबंधि�त प्रसंस्करण उद्योगग मेंं नि�देेशक या भाागीीदाार के

रूप मेंं न्यूनतम

तीन वर्षों काा अनुभव रखनेवाला होगाा, [जि�समेंं से एक, महि�लाा होगीी और एक,

अनुसूचि�त जाति� या अनुसूचि�त जनजााति� या अन्य पि�छड़ेे वर्गो या नि�रधि�सू

ूचि�त जनजााति� (वि¦मुक्त

जाति�) या खानााबदोश जनजााति� से होगाा] ;

(नौ)  सरकाार द्वााराा नाामनि�र्देेशिि§त एक व्यक्ति�ि जो विि¦त्त, विि¦पणन, सहकाारि�ताा, प्रबन्धन या

आयात-नि�र्या�त के क्षेेत्र के कि�सीी क्षेेत्र मेंं विि¦शेषज्ञ होगाा।

(२)(क)  बाजार समि�ति� कि�सीी मामलेे या मामलों पर उसे सहायताा करनेे या सलाह देने के प्रयोजन

के लि�ए, नि�म्न व्यक्ति�ियोंं को विि¦शेष नि�मंंत्रि�तीी के रूप मेंं आमंंत्रि�त कर सकेगीी, अर्था�त् :—

(एक)  भाारत सरकाार के संबंधि�त प्राधि�करण की पूर्वा�नुुमति� प्राप्त करनेे के पश्चात्, कृषिि¨ और

प्रसंस्करण खाद्य उत्पााद नि�र्या�त विि¦काास प्राधि�करण (अपेडा) काा एक प्रति�नि�धि�;

(दो)  महाारााष्ट्र रााज्य माल भण्डारण नि�गम

के प्रबंधन नि�देेशक या उसकाा प्रति�नि�धि� (जो

सहकाारि�ताा विि¦भाागग के संयुक्त रजि�स्ट्रार से अनि�म्न श्रेेणी काा न हो;

(तीन)  जहाँँr रााष्ट्रीय महत्त्व काा बाजार स्थिĒित है उस क्षेेत्र मेंं की स्थानीय सरकाारी नि�कााय के

प्रशासकीय प्रमुख या उसके द्वााराा नाामनि�र्देेशिि§त कि�येे गगए समूह-अ के अधि�काारी से अनि�म्न श्रेेणी काा

अधि�काारी न हो।

(ख)  ऐसे विि¦शेष आमंंत्रि�तीी, समि�ति� की बैठक मेंं भाागग ले सकेंगेे, परंंतु, उन्हे मत देने काा अधि�काार

नहींं होगाा।

(३)  कृृषिि¨, विि¦पणन, सहकाारि�ताा रााजस्व विि¦भाागग से अधि�काारी या कोई अन्य विि¦भाागग से सरकाारी

अधि�काारी जो सहकाारि�ताा विि¦भाागग के संयुक्त रजि�स्ट्रार के समकक्ष पद धाारण करताा है, ऐसा रााज्य सरकाार द्वााराा

नाामनि�र्देेशिि§त कि�याा जानेवाला बाजार समि�ति� काा सचि�व होगाा।

रााष्ट्रीय महत्त्व

के बाजार की

बाजार समि�ति� की

संरचनाा।

भाागग सात-३६—१अ

4

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑक्‍‍टाेे�बर ३१, २०२५/काात‍ि�िक ९, शके १९४७

(४)  रााष्ट्रीय महत्त्व के बाजार की बाजार समि�ति� के सदस्य की रूप मेंं रााज्य सरकाार द्वााराा नाामनि�र्देेशिि§त

कि�याा गयाा व्यक्ति�ि उसके नाामनि�र्देेशन के दि�नांं�क से पाँँrच वर्षों की अवधि� तक या रााज्य सरकाार की इच्छा तक

अपनाा पद धाारण करेंगेे।

(५)  इस अधि�नि�यम मेंं अंतर्विि¦िष्ट कि�सीी बात के होते हुुए भी, धााराा ५-१क के अधीन रााष्ट्रीय महत्त्व

के बाजार के स्थापनाा की अधि�सूूचनाा, यथासंभव शीघ्र , रााज्य सरकाार द्वााराा जारी की है तो विि¦द्यमान बाजार

समि�ति� अपनाा काार्यय करनेे से परि�विि¦रत होगीी और सभी विि¦द्यमान समि�ति� के सदस्य उनकाा पद धाारण करनेे से

परि�विि¦रत होंगेे।

५-१ग (१)  रााष्ट्रीय महत्त्व के बाजार की बाजार समि�ति� के दैनि�क कर्ततव्यों काा काार्या�न्वयन करनेे के

लि�ए जैसा कि� विि¦हि�त कि�याा जाए, ऐसे व्यक्ति�ियोंं से मि�लकर एक काार्ययकाारी समि�ति� गठि�त

होगीी।

(२)  बाजार समि�ति� अपनेे अधि�काार और कर्ततव्यों मेंं कोई भी अधि�काार और कर्ततव्यों को लि�खि�त मेंं

आदेश द्वााराा काार्ययकाारी समि�ति� को प्रत्यायोजि�त कर सकेगीी।

५-१घ इस अधि�नि�यम के उपबंंध, जो धााराा ५के अधीन स्थापि�त बाजारों को लागूू होते है,

धााराा १२(१) काा परंंतुक और धााराा १२(३), १३,१४,१४क,१५,१५क,१६,१७,१८,१९,२०,२१,२१क,

२२,२३,२३क,२४,२५,२६,२७,२७क,२८,४१क और ४५ को छोडकर रााष्ट्रीय महत्त्व के बाजार को लागूू

होंगेे।”।

४.  मूूल अधि�नि�यम की धााराा ५घ की, उप-धााराा (६) के खण्ड (क) मेंं, “के उपबंंध” शब्दों के

पश्चात् “धााराा ७क, धााराा १०क,” शब्द, अंक और अक्षर नि�विि¦ष्ट कि�ए जायेंगेे।

५.  मूूल अधि�नि�यम की धााराा ६ की, उप-धााराा (२क) मेंं, “धााराा ५ घ मेंं यथा उपबंंधि�त को छोडकर,

कि�सीी लाइसेंस या अनुमाति� की आवश्यकताा नहींं होगीी, और ऐसी बाजार समि�ति� द्वााराा विि¦नि�यमन नहींं कि�याा

जायेगाा।” शब्दों के स्थान मेंं, “धााराा ५घ मेंं यथा उपबंंधि�त लाइसेंस या बाजार समि�ति� से कोई लाइसेंस या

अनुमति� आवश्यक होगीी, तथाापि�, बाजार समि�ति� द्वााराा ऐसे लाइसेंसधाारी से कोई बाजार फीस प्रभाारि�त नहींं

की जायेगीी।” शब्‍द रखेे जायेंगेे।

६.  मूूल अधि�नि�यम की धााराा ७ की, उप-धााराा (३) अपमाार्जि�ित की जायेगीी।

७.  मूल अधि�नि�यम की धााराा ७ के पश्चात्, नि�म्न धाारााएँँ नि�विि¦ष्ट की जायेगीी, अर्था�त् :—

“७क (१)  रााज्य मेंं कि�सीी मुख्य बाजार केंद्र, उप-बाजार केंद्र, नि�जीी बाजार केंद्र और ई-ट्रेडिं�ंगग

प्लॅॅटफाॅॅ¶र्मम पर या इस प्रयोजन के लि�ए कोई अन्य स्थान मेंं व्यापाारी के रूप मेंं काार्यय करनेे के लि�ए, जैसा कि�

विि¦हि�त कि�याा जाए, ऐसी रीत्या और ऐसे प्ररूप मेंं, नि�देेशक द्वााराा या उसके द्वााराा प्राधि�कृृत कि�सीी अधि�काारी द्वााराा

अनुदत्त या नवीीकृत कि�ए जानेवाले व्यापाारि�यों के लि�ए पूरे रााज्य मेंं व्यापाार करनेे के लि�ए एकीकृत एकल

व्यापाार लाइसेंस होगीी।

(२)  एक व्यापाारी के रूप मेंं, उप-धााराा (१) के अधीन एकीकृत एकल व्यापाार लाइसेंस प्राप्त करनेे

या नवीीकृत करनेे के लि�ए इच्छुक कोई व्यक्ति�ि, जैसा कि� विि¦हि�त कि�याा जाए, ऐसी फीस के साथ ऐसे प्ररूप

मेंं नि�देेशक या उसके द्वााराा प्राधि�कृृत कि�सीी अधि�काारी को आवेदन करेेगाा।

(३)  नि�देेशक या उसके द्वााराा प्राधि�कृृत कि�याा गयाा कोई अधि�काारी, उप-धााराा (२) के अधीन आवेदन

की प्राप्ति�� पर, इस अधि�नि�यम के उपबंंधों और इस नि�मि�त्त बनााए गगए नि�यमोंं के अध्यधीन जि�से वह उचि�त

रााष्ट्रीय महत्त्व

के बाजार की

बाजार समि�ति� की

काार्ययकाारी समि�ति�।

रााष्ट्रीय महत्त्व के

बाजार को कति�प

य

धाारााओं को लागूू

होनाा।

सन् १९४६ काा

महाा. २० की धााराा

५घ मेंं संशोधन।

सन् १९४६ काा

महाा. २० की धााराा

६ मेंं संशोधन।

सन् १९४६ काा

महाा. २० की धााराा

७ मेंं संशोधन।

सन् १९६४ महाा.

२० मेंं नई धाारााएँँ

७क और ७ख काा

नि�वेेशन।

एकीकृत एकल

व्यापाार लाइसेंस

देनाा।

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑक्‍‍टाेे�बर ३१, २०२५/काात‍ि�िक ९, शके १९४७

5

समझेे ऐसी जाँँrच करनेे के पश्चात्, जैसा कि� विि¦हि�त कि�याा जाए ऐसी अवधि� के लि�ए, लाइसेंस दे सकेगाा या

नवीीकृत कर सकेगाा:

परंंतु, इस अधि�नि�यम मेंं और नि�यमोंं मेंं अन्तर्विि¦िष्ट कि�सीी बात के होते हुुए भी ऐसा लाइसेंस देने या

उसे नवीीकृत करनेे के लि�ए, अधि�वाास, खरीद या संग्रहण केंद्र की अनि�वाार्यय आवश्यकताा या न्यूनतम

मात्राा

को विि¦चाराार्थथ नहींं ल‍ि�िया जायेगाा:

परंंतु आगेे यह कि�, ऐसी दी गयीी या नवीीकृत की गयीी ऐसी लाइसेंस लाइसेंसधाारक को बि�नाा कि�सीी

भेदभााव के कि�सीी प्ररूप मेंं अर्था�त् प्राथमि�क या द्वि�तीीयक या जो भी हो, व्यापाार करनेे काा अधि�काार प्रदाान

करेेगाा।

(४)  इस धााराा के अधीन नि�देेशक या उसके द्वााराा प्राधि�कृृत अधि�काारी द्वााराा जारी एकीकृत एकल

व्यापाारी लाइसेंस जैसा कि� विि¦हि�त कि�याा जाए, ऐसा संकेतांं�क अंकि�त होगाा।

७ख.  इस अधि�नि�यम मेंं अंतर्विि¦िष्ट कि�सीी बात के होते हुुए भी, रााज्य, कि�सीी अन्य रााज्य या संघरााज्य

क्षेेत्र द्वााराा दि�याा गयाा, संकेतांं�क अंकि�त कि�ए गगए एकीकृत एकल व्यापाार लाइसेंसधाारक को या भौति�क सहि�त

कोई अन्य प्रारूप, जि�समेंं उसके भौगोोलि�क अधि�काार क्षेेत्र मेंं जैसा कि� विि¦हि�त कि�याा जाए ऐसी रीत्या, परि�चाालन

मैंं है ऐसे ई-प्लॅॅटफाॅॅ¶र्मम पर व्यापाारी के रूप मेंं व्यापाार संव्यवहाार करनेे की अनुमति� दे सकेगाा।

(२)  ऐसा लाइसेंसधाारक जि�स रााज्य मेंं व्यापाार संव्यवहाार कि�याा जा रहाा है उस रााज्य के लागूू दर पर

जैसा कि� विि¦हि�त कि�याा जाए ऐसी रीत्या, बाजार फीस और अन्य विि¦पणन प्रभाार अदाा करनेे के लि�ए दाायी

होगाा।”।

८.  मूल अधि�नि�यम की धााराा ८ की, उप-धााराा (३) के पश्चात्, नि�म्न उप-धााराा (४) जोड़ी जायेगीी,

अर्था�त् :—

“(४)  यदि� इस धााराा के अधीन लाइसेंस नि�लंंबि�त या रद् द की है तब, ऐसा लाइसेंसधाारक

उसे तत्कााल बाजार समि�ति� या नि�देेशक या, यथास्थिĒिति�, उसके द्वााराा प्राधि�कृृत अधि�काारी के काार्या�लय

मेंं प्रस्तुत करेेगाा, और वह, ऐसे नि�लंंबन या रद् दकर

.ण के काारण, लाइसेंस फीस या कोई अन्य रकम

की संपूर्णण या कि�सीी भाागत: की क्षति�पू

ूर्ति�ि या प्रति�दााय काा दाावा करनेे काा हकदाार नहींं होगाा।” 

९.  मूल अधि�नि�यम की धााराा १० की, उप-धााराा (६) के पश्चात् नि�म्न उप-धााराा जोडी जायेगीी,

अर्था�त् :—

“(७)  जि�से महाारााष्ट्र के भौगोोलि�क अधि�काारि�ताा क्षेेत्र के भीतर ई-प्लॅॅटफाॅॅ¶र्मम पर या परि�चाालन

मेंं हो, ऐसे भौति�क समेत कोई अन्य प्रारूप मेंं व्यापाारी के रूप मेंं व्यापाार संव्यवहाार करनेे के लि�ए अनुमति�

दी गयीी है, ऐसा एकीकृत एकल व्यापाार लाइसेंसधाारक, विि¦क्रेताा, कि�साान, बाजार समि�ति� और अन्य

रााज्य या संघ रााज्य क्षेेत्र के एकीकृत एकल लाइसेंसधाारकों के बीच या उनसेे उद् भूत कोई विि¦वाद कि�सीी

कृषिि¨ उपज की गुुणवत्ता या तौल या अदाायगीी या कि�सीी कृषिि¨ उपज के विि¦पणन के विि¦नि�यमन से संबंधि�त

कि�सीी मामलेे से संबंधि�त कोई वाद हो तो नि�देेशक या उसके द्वााराा प्राधि�कृृत कि�सीी अधि�काारी द्वााराा,

पक्षकाारों को सुनवााई काा युक्ति�ियुुक्त अवसर देने के पश्चात् तीस दि�नोंं के भीतर संक्षि�प्त रीत्या, सुलझा

जा सकेगाा।

(८)  उप-धााराा (७) के अधीन नि�देेशक या उसके द्वााराा प्राधि�कृृत अधि�काारी के आदेश से

व्यथि�त कोई व्यक्ति�ि, ऐसे आदेश की प्राप्ति�� के दि�नांं�क से तीस दि�नोंं के भीतर, जैसा कि� विि¦हि�त कि�याा

जाए ऐसे प्ररूप और रीत्या, रााज्य सरकाार या उसके द्वााराा प्राधि�कृृत अधि�काारी को अपील प्रस्तुत कर

सकेगाा। अपील प्राधि�काारी अपील की प्राप्ति�� के दि�नांं�क से तीस दि�नोंं की अवधि� के भीतर, पक्षकाारों

को सुनवााई काा युक्ति�ियुुक्त अवसर देने पश्चात् नि�पटाान करेेगाा।

आंतररााज्य व्यापाार

के लि�ए अन्य

रााज्यों या संघरााज्य

क्षेेत्रों द्वााराा दि�ए गगए

या नवीीकृत कि�ए गग

ए एकीकृत

एकल व्यापाारी

लाइसेंस की

मान्यताा।

सन् १९६४ काा

महाा. २० की धााराा

८ मेंं संशोधन।

सन् १९६४ काा

महाा. २० की धााराा

१० मेंं संशोधन।

6

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑक्‍‍टाेे�बर ३१, २०२५/काात‍ि�िक ९, शके १९४७

१०. 

मूल अधि�नि�यम की धााराा ३४क की, उप-धााराा (१) मेंं, “रााज्य सरकाार” शब्दों के स्थान मेंं,

“नि�देेशक” शब्द रखाा जायेगाा।

११.  (१)  इस अध्यादेश द्वााराा यथा संशोधि�त मूल अधि�नि�यम के उपबंंधों को प्रभाावी करनेे मेंं यदि�,

कोई कठि�नााई उद् भूत होती है तो रााज्य सरकाार, राजपत्र मेंं प्रकााशिि§त आदेश द्वााराा ऐसे उपबन्ध कर सकेगीी जो

इस अध्यादेश द्वााराा यथा संशोधि�त मूल अधि�नि�यम के उपबधाेंं� से असंगत न हो, जो उसे कठि�नााई के नि�रााकरण

प्रयोजनोंं के लि�ए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों ।

(२)  उप-धााराा (१) के अधीन बनााया गयाा प्रत्येक आदेश उसके बनााए जाने के पश्चात् यथा संभव

शीघ्र, रााज्य विि¦धाानमंंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखाा जायेगाा।

सन् १९६४ काा

महाा. २० की

धााराा ३४क मेंं

संशोधन।

कठि�नााईयों के

नि�रााकरण की

शक्ति�ि।

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑक्‍‍टाेे�बर ३१, २०२५/काात‍ि�िक ९, शके १९४७

7

वक्तव्य

महाारााष्ट्र कृषिि¨ उपज विि¦पणन (विि¦काास और विि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, १९६३(सन् १९६४ काा

महाा. २०) रााज्य मेंं स्थापि�त बाजार क्षेेत्रों और नि�जीी बाजोरों तथाा कि�साान उपभोोक्ताा बाजारों समेत बाजार

क्षेेत्रो मेंं कृषिि¨ और कति�प

य अन्य उपजों के विि¦काास और विि¦नि�यमन करनेे, बाजार समि�ति�योंं पर अधि�काार प्रदत्त

करनेे तथाा उपर्यु�क्त मामलों से संबंधि�त प्रयोजनोंं के लि�ए उपबंंध करनेे के लि�ए अधि�नि�यमि�त कि�याा गयाा है।

२. 

रााज्य सरकाार, कि�साानोंं के कृषिि¨ उपज के लि�ए बेहतर

मूल्य प्राप्त करनेे के लि�ए नि�रंंतर

प्रयासरत है। प्रचलि�त

नीलामी प्रणाली मेंं एकरुपताा और पाारदर्शिि§िताा लाने के लि�ए तथाा कृषिि¨ उपजों के लि�ए

उचि�त मूल्य प्राप्त करनेे के लि�ए केंद्र सरकाारनेे कृषिि¨ उपज काा विि¦क्रय और क्रय करनेे के लि�ए रााष्ट्रीय स्तर पर

एक बाजार की संकल्पनाा के आधाार पर ई-रााष्ट्रीय कृषिि¨ बाजार योजनाा (इɓ-नााम) शुरू की है।

कृषिि¨ उपज के व्यापाार मेंं अवरोोध को कम करनेे और रााज्य की बाजार समि�ति� मेंं कि�साानोंं, उनकेे

कृषिि¨ उपज के लि�ए बेहतर मुल्य प्राप्त करनेे के लि�ए, ई-रााष्ट्रीय कृषिि¨ बाजार योजनाा(ई-नााम) काार्या�न्वि�¦त की

है। तथाापि�, उक्त अधि�नि�यम मेंं एकल एकीकृत व्यापाार लाइसेंं�स के उपबंंध न होने के काारण संपूर्णण, रााज्य

के लि�ए ई-नाम योजनाा के अधीन आंतर बाजार और आंतररााज्य व्यापाार मेंं ई-रााष्ट्रीय कृषिि¨ बाजार योजनाा

काार्या�न्वि�¦त नहींं हो सकी। रााज्य मेंं ई-नाम योजनाा के प्रभाावी काार्या�न्वयन करनेे की दृष्टि�� से सरकाार, संपूर्णण

रााज्य मेंं कृषिि¨ उपज मेंं व्यापाार के लि�ए और अन्य रााज्य द्वााराा यदि� ऐसी मान्यताा हो तो, आंतररााज्य व्यापाार मेंं

भी कृषिि¨ उपज के व्यापाार के लि�ए एकल एकीकृत लाइसेंस देने के लि�ए उपबंंध करनेे हेतु उक्त अधि�नि�यम

मेंं संशोधन करनाा इष्टकर समझती है।

३.  जो कोई भी विि¦द्यमान बाजार काा काारोबार अस्सी हजाार मेट्रि�क टन कृषिि¨ उपज से कम न हो

उतनीी दाेे� अन्य रााज्यों से कृषिि¨ उपज आती है ऐसे कि�सीी भी विि¦द्यमान बाजारों मेंं मूलभूत सुविि¦धााओं की विि¦शेष

आवश्यक्ताा और कृषिि¨ उपज के विि¦क्रय की बेहतर सुविि¦धाा की जरूरतों को ध्यान मेंं रखते हुुए उसके रााष्ट्रीय

महत्व के बाजार के रूप मेंं कि�सीी ऐसे बाजार स्थापि�त करनाा या कि�सीी ऐसे बाजार को, रााष्ट्रीय महत्व के

बाजार के रूप मेंं स्थापि�त करनाा आवश्यक समझाा गयाा है।

रााष्ट्रीय महत्व के बाजार की बाजार समि�ति� और ऐसी बाजार समि�ति� के दैनंंदि�न कर्ततव्यों काा काार्या�न्वयन

करनेे के लि�ए, काार्ययकाारी समि�ति� की स्थापनाा करनेे के लि�ए भी उपबंंध कि�येे गगए हैं।

४. 

एकीकृत एकल व्यापाारी लाइसेंसधाारक, कि�साान, ब्यौहारी और बाजार समि�ति� के बीच मेंं

और उनमेंंं कि�सीी कृषिि¨ उपज की गुुणवत्ता या तौल या अदाायगीी से संबंधि�त विि¦वादों को सुलझाने के लि�ए

उपबंंध करनेे के प्रावधाान है।

५.  यह संशोधन यह सुनि�श्चि�ित

करेेगाा कि�, रााज्य के कि�साानोंं को, कृषिि¨ उपज के प्रति�स्पर्धाधाा�त्मक

मूल्य से अधि�कतम

लाभ प्राप्त हो।

६.  चूूकि�, रााज्य विि¦धाानमंंडल के दोनोंं सदनोंंं काा सत्र नहींं चल रहाा है और महाारााष्ट्र के रााज्यपााल

काा यह समाधाान हो चुकाा है कि�, ऐसी परि�स्थिĒिति�याँँr विि¦द्यमान हैं, जि�नकेे काारण उन्हें इसमेंं उपर्यु�क्त प्रयोजनोंं

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महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑक्‍‍टाेे�बर ३१, २०२५/काात‍ि�िक ९, शके १९४७

के लि�ए, महाारााष्ट्र कृषिि¨ उपज विि¦पणन (विि¦काास और विि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, १९६३ मेंं संशोधन करनेे के

लि�ए, सद्य काार्ययवाही करनाा आवश्यक समझाा गयाा है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापि�त कि�याा जाताा है।

मुं�बई,

आचाार्य देेवव्रत,

दि�नांं�कि�त ८ अक्तूबर २०२५।म

हाारााष्ट्र के रााज्यपााल।

म

हाारााष्ट्र के रााज्यपााल के आदेश तथाा नााम से,-

प्रवीीण दरााडे,

सरकाार के प्रधाान सचि�व।

(यथार्थथ अनुवाद),

श्रीी अरूण कमळाबाइ वााळू गि�तेे,

प्रभाारी भााषा संचालक,

म

हाारााष्ट्र रााज्य।

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