(१)

भाग सात ३७–१

रााजस्व और वन वि�भााग

मंंत्राालय, मादााम काामा मागग, हुुतात्मा रााजगुरू चौौक,

मुं�बई ४०० ०३२, दि�नांं�कि�त ३ नवम्बर २०२५।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. X OF 2025.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PREVENTION OF

FRAGMENTATION AND CONSOLIDATION OF HOLDINGS ACT.

महाारााष्ट्र अध्याादेेश क्रमांंsक १० सन् २०२५।

महाारााष्ट्र धृृतिि• के खंंडकरण की रोकथााम और समेकन करनेे से संंबंंधीी

अधि�नि�यम में अधि�कतर संशोोधन करनेे संंबंंधि� अध्याादेेश।

क्योंकि� रााज्य वि�धाानमंंडल के दोनोंं सदनोंंं काा सत्र नहींं चल रहाा है ;

RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाारााष्ट्रट शासन रााजपत्र

असाधारण भााग सात

वर्षष ११, अंंक २४]

मंंगळवार, नोव्हेंबर ४, २०२५/कार्तिि•िक १३, शके १९४७

[पृष्ठेे ४, किं�ंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांंsक ३७

प्रााधि�कृृत प्रकााशन

अध्याादेेश, वि�धेेयकेे व अधि�नि�यम यांंsचाा हिं�ंदीी अनुवाद (देेवनागरी लिि£पी).

2

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, नोव्हेंबर ४,

२०२५/कार्तिक १३, शके १

और क्योंकि� महाारााष्ट्र के रााज्यपााल काा यह समाधाान हो चुकाा है कि�, ऐसी परि�स्थिĒिति�याँँr वि�द्यमान हैं

जि�नकेे काारण उन्हें इसमेंं आगे दर्शिि§ित प्रयोजनोंं के लि�ए, महाारााष्ट्र धृति� के खंंडकरण की रोकथााम और

समेकन करनेे संबंधी अधि�नि�यम मेंं अधि�कतर संशोधन करनेे के लि�ए, सद्य काार्ययवाही करनाा आवश्यक

हुुआ है ;

अब, इसलिि£ए, भारत के संवि�धाान के अनुच्छेेद २१३ के खण्ड (१) द्वााराा प्रदत्त शक्तििòियों काा प्रयोग

करतेे हुुए, महाारााष्ट्र के रााज्यपााल, एतद् द्वााराा, नि�म्न अध्यादेश प्रख्यापि�त करतेे हैं, अर्था�त् :—

१. 

(१) यह अध्यादेश महाारााष्ट्र धृति� के खंंडकरण की रोकथााम और समेकन करनेे संबंधि�

(संशोधन) अध्यादेश, २०२५ कहलााए।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

२.  महाारााष्ट्र धृति� के खंंडकरण की रोकथााम और समेकन करनेे संबंधी अधि�नि�यम (जि�से इसमेंं

आगे, “मूल अधि�नि�यम” कहाा गया है) की धााराा ८ख काा परंंतुक अपमाार्जि�ित कि�याा जायेगा।

३.  मूूल अधि�नि�यम की धााराा ९ की,—

(क)  उप-धााराा (३) काा परंंतुक और स्पष्टि�करण अपमाार्जि�ित कि�याा जायेगा ;

(ख)  उप-धााराा (३) के पश्चात्, नि�म्न उप-धााराा जोडी जायेगी, अर्था�त्—

“(४) इस अधि�नि�यम मेंं अंतव‍ि�िष्‍‍ट कि�सीी बात के होते हुुए भी, इस अधि�नि�यम के

उपबंंधों के उल्लंघन मेंं भूमि� काा हस्‍ तांं�तरण या वि�भाजन १५ नवम्बर १९६५ को या के पश्चात्

और १५ अक्तूबर २०२४ काेे� या के पूर्वव कि�याा गया है, यदि� ऐसी भूमि� कि�सीी वास्तवि�क

गैर-कृष‍िि¨ि उपयोोग की जाती है या उपयोोग कि�येे जाने काा इराादाा रखतीी है और वह,—

(क)  नगर नि�गमोंं, नगर परि�षदोंं और नगर पंंचाायतों की सीमा के भीतर के क्षेेत्र मेंं

है ; या

(ख)  वह क्षेेत्र मुं�बई महाानगर प्रदेश वि�काास प्राधि�करण अधि�नि�यम, १९७४ के अधीन

स्थापि�त मुं�बई महाानगर क्षेेत्र वि�काास प्राधि�करण, महाारााष्ट्र महाानगर क्षेेत्र वि�काास प्राधि�करण

अधि�नि�यम, २०१६ के अधीन स्थापि�त महाारााष्ट्र महाानगर क्षेेत्र वि�काास प्राधि�करणोंं, महाारााष्ट्र

प्रादेशिि§क और नगर योजनाा अधि�नि�यम, १९६६ के अधीन अधि�सूूचि�त वि�शेष योजनाा प्राधीकरणोंं

की अधि�काारि�ताा क्षेेत्र के अधीन आवासीय, वाणि�ज्यि�िक, औद्योगि�क या कोई अन्य गैर-कृषिि¨

उपयोोग के लि�ए पदााभि�हि�त क्षेेत्रों मेंं है ; या

(ग)  ऐसे क्षेेत्र जि�सके लि�ए छावणी अधि�नि�यम, २००६ के अधीन छावणी गठिि‘त है ; या

(घ)  आवासीय, वाणि�ज्यि�िक, औद्योगि�क या कि�सीी अन्य गैर-कृषिि¨ उपयोोग के लि�ए

पदााभि�हि�त क्षेेत्रों मेंं है या महाारााष्ट्र प्रादेशिि§क और नगर योजनाा अधि�नि�यम, १९६६, या तत्समय

प्रवृत्त कि�सीी अन्य वि�धि� के अधीन तैयार कि�ए गए प्रारुप या अंति�म प्रादेशिि§क योजनाा मेंं वि�नि�र्दि�िष्ट

संवृद्धििnj केंद्र मेंं सम्मि�िलि�त क्षेेत्रों मेंं है ; या

(ङ)  प्रारूप या अंति�म प्रादेशिि§क योजनाा मेंं आवासीय, वाणि�ज्यि�िक, औद्योगि�क या कि�सीी

अन्य गैर-कृषिि¨क उपयोोग के लि�ए पदााभि�हि�त क्षेेत्रों मेंं और जि�सको एकीकृत वि�काास नि�यंंत्रण

और प्रचालन वि�नि�यम लागू हो, ऐसे कि�सीी ग्रााम, शहर या नगर की सीमाओं मेंं परि�घीीय क्षेेत्र मेंं है,

तब ऐसे भूमि� काा हस्तांं�तरण या वि�भाजन उसके लि�ए कोई अधि�मूूल्य प्रभारि�त कि�ए बि�नाा

वि�नि�यमि�त कि�याा गया ऐसा समझाा जायेगा।”।

संक्षि�प्त नााम और

प्रारम्भण ।

सन् १९४७ काा

६२ की धााराा ८ख

मेंं संशोधन।

सन् १९४७ काा

६२ की धााराा ९ मेंं

संशोधन।

सन् १९४७

काा ६२।

सन् १९७५

काा महाा. ४।

सन् १९६६

काा महाा. ३७।

सन् १९६६

काा महाा. ३७।

सन् २००६

काा ४१।

सन् १९४७

काा ६२।

सन् २०१७

काा महाा. ३।

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, नोव्हेंबर ४,

२०२५/कार्तिक १३, शके १

3

वक्तव्य।

महाारााष्ट्र धृति� के खंंडकरण की रोकथााम और समेकन करनेे संबंधि� अधि�नि�यम (सन् १९४७ काा ६२)

रााज्य मेंं कृषिि¨ धृति�यों के खंंडकरण की रोकथााम और उसकी बेहतर जुताई करनेे के प्रयोजन के लि�ए कृषिि¨

धृति� काा समेकन करनेे के लि�ए उपबंंध करनेे हेतु अधि�नि�यमि�त कि�याा गया है। सरकाार ने, उक्त अधि�नि�यम

के अधीन जो मानक क्षेेत्र के रूप मेंं माने जानेवाले ऐसे स्थानीय क्षेेत्रों मेंं भूमि� के ऐसे प्रत्येक श्रेेणी के लि�ए

एक अलग भूभाग के रूप मेंं लाभप्रद रूप से जुताई करनेे के लि�ये न्यूनतम क्षेेत्र को अधि�सूूचि�त कि�याा है।

उक्त अधि�नि�यम खंंडकरण अर्था�त् मानक क्षेेत्र से भूमि� के न्यूनतम भूमि� काा अंतरण, व‍ि�िभाजन या पट्टेे पर

देने से प्रति�बंध लगाने के लि�ए भी उपबंंध करताा है।

२. 

समय के साथ शहरोंं और अन्य वि�कसि�त नगरपाालि�काा क्षेेत्र से सटि�क कृषिि¨ भूमि� कि�सीी भी

प्रारूप या अंति�म प्रादेशिि§क योजनाा मेंं वि�नि�र्दि�िष्ट आवासी, वाणि�ज्यि�िक या औद्योगि�क क्षेेत्र के अधीन आती है

वहाँँr ऐसी भूमि� काा गैर-कृषिि¨ उपयोोग अनुज्ञेेय हो गया है, इन क्षेेत्रो मेंं उक्त अधि�नि�यम के उल्लंघन मेंं भूमि� के

कई हस्तांं�तरण या वि�भाजन हुुए हैं, जि�सके परि�णााम स्वरूप वि�खंंडकरण हुुआ है। तथापि�, उक्त अधि�नि�यम

के अधीन प्रति�बन्ध के काारण ऐसे अवैध भूमि� संव्यवहार भूमि� अभि�लेख मेंं अभि�लि�खि�त नहींं हो सके हैं।

इसलि�ए, ऐसे खंंडकरण के अधि�भोोगी ऐसे खंंडकरण काा इराादाा गैर-कृषिि¨ उपयोोग शुरू नहीी कर सकतेे और

स्पष्ट स्वामि�त्व पााने के लि�ए प्राधि�काारीयों से उसके लि�ए आवश्यक अनुमति�याँँr प्राप्त नहीी कर सकतेे थे।

३.  उक्त मुद्दोंं को हल करनेे के लि�ए, वर्षष २०१६ मेंं उक्त अधि�नि�यम मेंं धााराा ८ख को शामि�ल

कि�याा गया था ताकि� यह उपबंंध कि�याा जा सके कि�, धााराा ७, ८ और ८कक के उपबंंध नगर नि�गम या नगर

परि�षद, या वि�शेष योजनाा प्राधि�करण या नए नगर वि�काास प्राधि�करण की सीमाओं के भीतर स्थिĒित भूमि� पर

लागू नहीी होंगे, और महाारााष्ट्र प्रादेशिि§क और नगर नि�योोजन अधि�नि�यम, १९६६ (सन् १९६६ काा महाारााष्ट्र

३७) या तत्समय प्रवृत्त कि�सीी अन्य वि�धि� के अधीन तैयार कि�ए गए प्रारूप या अंति�म प्रादेशिि§क योजनाा मेंं

आवासीय, वाणि�ज्यि�िक, औद्योगि�क या कि�सीी अन्य गैर-कृषी उपयोोग के लि�ए आवंटि�त कि�सीी भी भूमि� पर

भी लागू नहींं होंगे। धााराा ८ख के परन्तुक मेंं यह उपबंंध है कि�, कोई भी व्यक्तििòि भूमि� के ऐसे टुकड़ेे को तब

तक स्थानांं�तरि�त नहींं करेेगा, जब तक कि� वह, महाारााष्ट्र प्रादेशिि§क और नगर नि�योोजन अधि�नि�यम, १९६६

या तत्समय प्रर्वृ�त कि�सीी अन्य वि�धि� के उपबंंधों के अधीन, योजनाा प्राधि�करण या, यथास्थिĒिती, कलक्टर

द्वााराा अनुमोदि�त उप-वि�भाजन या लेआउट के परि�णाामस्वरूप बनााया गया है। तथापि�, अनुमोदि�त लेआउट

या उप-वि�भाजन की शर्तों काा काारण, ऐसे कई टुकड़ेे उक्त धााराा ८ख के अधीन शामि�ल नहींं कि�याा जा

सकाा था।

४.  इसे ध्यान मेंं रखतेे हुुए सरकाार ने, ऐसी भूमि� के वि�द्यमान बाजार मूल्य के २५ प्रति�शत तक के

वि�नि�याामक अधि�मूूल्य की अदाायगी पर सन् २०१७ काा महाारााष्ट्र अधि�नि�यम क्र. ५८ प्रारम्भण के दि�नांं�क

तक ऐसे संव्यवहार वि�नि�यमि�त करनेे के लि�ए उक्त अधि�नि�यम की धााराा ९ संशोधि�त की है। सरकाार ने,

सन् २०२५ काा महाारााष्ट्र अधि�नि�यम क्रमांं�क ५ द्वााराा उक्त अधि�नि�यम के संशोधन द्वााराा ऐसी भूमि� के वि�द्यमान

बाजार मूल्य के अधि�कतर ५ प्रति�शत वि�नि�याामक अधि�मूूल्य घटाया है। तथापि�, यह ध्यान मेंं आया है कि�,

अधि�मूूल्य मेंं कटौौति� करनेे के प्रश्चात् भी ऐसे खंंडकरण के अधि�भोोगी बड़ी संख्या मेंं वि�नि�यमन करनेे के

लि�ए आगे नहींं आए हैं।

इसलि�ए, अधि�काारों काा अभि�लेख अद्यतन करनेे के उद्देश्य से सरकाार ऐसा खंंडकरण उसके लि�ए

कि�सीी अधि�मूूल्य को प्रभारि�त कि�ए बि�नाा वि�नि�यमन समझेे, काा उपबंंध करनेे के लि�ए उक्त अधि�नि�यम मेंं

यथोचि�त संशोधन करनाा इष्टकर समझतीी है।

4

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, नोव्हेंबर ४,

२०२५/कार्तिक १३, शके १

५. चूँँrकि�, रााज्य वि�धाानमंंडल के दोनोंं सदनोंंं काा सत्र नहींं चल रहाा है और महाारााष्ट्र के रााज्यपााल काा

यह समाधाान हो चुकाा है कि�, ऐसी परि�स्थिĒिति�याँँr वि�द्यमान हैं, जि�नकेे काारण उन्हें इसमेंं उपर्यु�क्त प्रयोजनोंं के

लि�ए, महाारााष्ट्र धृति� के खंंडकरण की रोकथााम और समेकन करनेे संबंधि� अधि�नि�यम मेंं अधि�कतर संशोधन

करनेे के लि�ए, सद्य काार्ययवाही करनाा आवश्यक हुुआ है, अत: यह अध्यादेश प्रख्यापि�त हुुआ है।

मुं�बई,

आचाार्यय देेवव्रत,

दि�नांं�कि�त २ नवम्बर २०२५।म

हाारााष्ट्र के रााज्यपााल।

म

हाारााष्ट्र के रााज्यपााल के आदेश तथा नााम से,

वि�कास खरगेे,

सरकाार के अपर मुख्य सचि�व ।

(यथार्थथ अनुवाद),

श्रीी. अरूण कमळाबाई वाळू गि�ते,

प्रभारी भाषा संचालक,

म

हाारााष्ट्र रााज्य।

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