ग्रााम वि¦काास वि¦भााग

बांंsधकााम भवन, २५ मर्झझबाान पथ, फोोर्टट,

मुंsबई ४०० ००१, दि—नांsकि�त ३ नवम्बर २०२५।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XII OF 2025.

AN ORDINANCE

Further to amend the Maharashtra Village Panchayats Act and the

Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961.

महाारााष्ट्र अध्याादेेश क्रमांंsक १२ सन् २०२५।

महाारााष्ट्र ग्रााम पंंचाायत अधिि˜निि™यम और महाारााष्ट्र जििलाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति�

अधिि˜निि™यम, १९६१ में अधिि˜कतर संशोोधन करनेे संंबंंधिि˜ अध्याादेेश।

क्योंकि� रााज्य वि�धाानमंंडल के दोनों सदनों काा सत्र नहींं चल रहाा है ;

और क्योंकि� महाारााष्ट्र के रााज्यपााल काा यह समााधाान हो चुुकाा है कि�, ऐसी परि�स्थिĒिति�याँँr वि�द्यमाान

हैंं, जििनके काारण उन्हेंं इसमें आगेे दर्शिि§ित प्रयोजनों के लि�ए, महाारााष्ट्र ग्रााम पंचाायत अधि�नि�यम और महाारााष्ट्र

जििलाा परि�षद तथाा पंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम, १९६१ में अधि�कतर संशोोधन करने के लि�ए सद्य काार्ययवााही

करनाा आवश्यक हुुआ है ;

(१)

सन् १९५९

काा ३ |

सन् १९६२

काा महाा. ५ |

RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाारााष्ट्रट शासन रााजपत्र

असाधारण भााग सात

वर्षष ११, अंक २५]

गुरुवार, नोव्हेंबर ६, २०२५/काार्ति�िक १५, शके १९४७

[पृष्ठेे 5, किं�ंमत : रुपयेे ४७.००

असाधारण क्रमांंsक ३९

प्रााधिि˜कृत प्रकााशन

अध्याादेेश, वि¦धेयकेे व अधिि˜निि™यम यांंsचाा हिं�ंदीी अनुवाद (देेवनागरी लि�पीी).

भााग साात-३९–१

2

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, नोव्हेंबर ६,

२०२५/कार्तिक १५, शके १

अब, इसलि�ए, भाारत के संवि�धाान के अनुुच्छेेद २१३ के खण्ड (१) द्वााराा प्रदत्त शक्तििòियों काा प्रयोग

करते हुुए, महाारााष्ट्र के रााज्यपााल, एतद् द्वााराा, नि�म्न अध्याादेश प्रख्याापि�त करते हैंं, अर्थाा�त् :—

अध्यााय - एक

प्राारम्भिĊ�क

१.  (१)  यह अध्याादेश महाारााष्ट्र ग्रााम पंचाायत और महाारााष्ट्र जििलाा परि�षद तथाा पंचाायत समि�ति�

(संशोोधन) अध्याादेश, २०२५ कहलााए।

(२)  यह तुरंंत प्रवृत्त होगाा।

अध्यााय - दो

महाारााष्ट्र ग्रााम पंंचाायत अधिि˜निि™यम में संशोोधन।

२.  महाारााष्ट्र ग्रााम पंचाायत अधि�नि�यम (जििसे इसमें आगेे, इस अध्यााय में, “महाारााष्ट्र ग्रााम पंचाायत

अधि�नि�यम ” कहाा गयाा है), की, धााराा १०-१क में, वि�द्यमाान परन्तुकोंं के स्थाान में, नि�म्न परन्तुक, रखाा

जाायेगाा, अर्थाा�त् :—

“परंतुु, कोई व्यक्तििòि, जििसने नाामांsकन पत्र दााखि�ल करने के दि—नांsक के पूर्वव अपने जााति� प्रमााणपत्र

के सत्याापन के लि�ए संवीीक्षाा समि�ति� को आवेदन कि�याा है परन्तुु, जििसे नाामांsकन पत्र के दााखि�ल करने

के दि—नांsक पर वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र प्रााप्त नहींं हुुआ है, तो वह नाामनि�र्देशन पत्र के सााथ, नि�म्न

प्रस्तुुत करेेगाा,—

(एक) वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र को जाारी करने के लि�ए संवीीक्षाा समि�ति� को उसके द्वााराा

प्रस्तुुत कि�ए गए आवेदन की एक सत्य प्रति�लि�पि� याा संवीीक्षाा समि�ति� को ऐसाा आवेदन करने काा

कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंंध कि�, वह, संवीीक्षाा समि�ति� द्वााराा जाारी कि�याा गयाा वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र

जििस दि—नांsक को वह नि�र्वाा�चि�त घोोषि�त हुुआ है उस दि—नांsक से छह महीीने की अवधि� के भीतर,

प्रस्तुुत करेेगाा :

परंतुु यह और भी कि�, यदि— ऐसाा व्यक्तििòि जििस दि—नांsक से वह नि�र्वाा�चि�त घोोषि�त हुुआ है उस

दि—नांsक से छह महीीने की अवधि� के भीतर, वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करने के लि�ए असफल

होताा है तो, उसकाा नि�र्वाा�चन भूतलक्षी प्रभााव से समााप्त हुुआ समझाा जााएगाा और वह सदस्य होने

से नि�रर्हह हो जााएगाा।”।

३.  महाारााष्ट्र ग्रााम पंचाायत अधि�नि�यम की धााराा ३०-१क में, वि�द्यमाान परन्तुकोंं के स्थाान में, नि�म्न

परन्तुक, रखाा जाायेगाा, अर्थाा�त् :—

“परंतुु, कोई व्यक्तििòि, जििसने नाामांsकन पत्र दााखि�ल करने के दि—नांsक के पूर्वव अपने जााति� प्रमााणपत्र

के सत्याापन के लि�ए संवीीक्षाा समि�ति� को आवेदन कि�याा है परन्तुु, जििसे नाामांsकन पत्र के दााखि�ल करने

के दि—नांsक पर वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र प्रााप्त नहींं हुुआ है, तो वह नाामनि�र्देशन पत्र के सााथ, नि�म्न

प्रस्तुुत करेेगाा,—

(एक) वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र को जाारी करने के लि�ए संवीीक्षाा समि�ति� को उसके द्वााराा

प्रस्तुुत कि�ए गए आवेदन की एक सत्य प्रति�लि�पि� याा संवीीक्षाा समि�ति� को ऐसाा आवेदन करने काा

कोई अन्य सबूत ; और

संक्षि�प्त नााम

तथाा प्राारम्भण।

सन १९५९ काा ३

की धााराा १०-१क

में संशोोधन।

सन १९५९ काा ३

की धााराा ३०-१क

में संशोोधन

सन१९५९

काा ३।

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, नोव्हेंबर ६,

२०२५/कार्तिक १५, शके १

3

(दो) यह वचनबंंध कि�, वह, संवीीक्षाा समि�ति� द्वााराा जाारी कि�याा गयाा वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र

जििस दि—नांsक को वह नि�र्वाा�चि�त घोोषि�त हुुआ है उस दि—नांsक से छह महीीने की अवधि� के भीतर,

प्रस्तुुत करेेगाा :

परंतुु यह और भी कि�, यदि— ऐसाा व्यक्तििòि जििस दि—नांsक से वह नि�र्वाा�चि�त घोोषि�त हुुआ है उस

दि—नांsक से छह महीीने की अवधि� के भीतर वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करने के लि�ए असफल

होताा है तो, उसकाा नि�र्वाा�चन भूतलक्षी प्रभााव से समााप्त हुुआ समझाा जााएगाा और वह सरपंंच

होने से नि�रर्हह हो जााएगाा।”।

अध्यााय - तीन

महाारााष्ट्र जििलाा परि�षद और पंंचाायत समि�ति� अधिि˜निि™यम, १९६१ में संशोोधन ।

४.  महाारााष्ट्र जििलाा परि�षद और पंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम, १९६१ (जििसे इसमें आगेे, इस अध्यााय

में, “ महाारााष्ट्र जििलाा परि�षद और पंंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम ” कहाा गयाा है) की, धााराा १२क में,

वि�द्यमाान परन्तुक के स्थाान में, नि�म्न परन्तुक, रखाा जाायेगाा, अर्थाा�त् :—

“परंतुु, कोई व्यक्तििòि, जििसने नाामांsकन पत्र दााखि�ल करने के दि—नांsक के पूर्वव अपने जााति� प्रमााणपत्र

के सत्याापन के लि�ए संवीीक्षाा समि�ति� को आवेदन कि�याा है परन्तुु, जििसे नाामांsकन पत्र दााखि�ल करने

के दि—नांsक पर वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र प्रााप्त नहींं हुुआ है तो, वह नाामनि�र्देशन पत्र के सााथ, नि�म्न

प्रस्तुुत करेेगाा,—

(एक) वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र को जाारी करने के लि�ए संवीीक्षाा समि�ति� को उसके द्वााराा

प्रस्तुुत कि�ए गए आवेदन की एक सत्य प्रति�लि�पि� याा संवीीक्षाा समि�ति� को ऐसाा आवेदन करने काा

कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंंध कि�, वह, संवीीक्षाा समि�ति� द्वााराा जाारी कि�याा गयाा वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र

जििस दि—नांsक को वह नि�र्वाा�चि�त घोोषि�त हुुआ है उस दि—नांsक से छह महीीने की अवधि� के भीतर,

प्रस्तुुत करेेगाा :

परंतुु यह और भी कि�, यदि— ऐसाा व्यक्तििòि जििस दि—नांsक से वह नि�र्वाा�चि�त घोोषि�त हुुआ है उस

दि—नांsक से छह महीीने की अवधि� के भीतर वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करने के लि�ए असफल

होताा है तो, उसकाा नि�र्वाा�चन भूतलक्षी प्रभााव से समााप्त हुुआ समझाा जााएगाा और वह पाषषद होने

से नि�रर्हह हो जााएगाा।”।

५. 

महाारााष्ट्र जििलाा परि�षद और पंंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम, १९६१ की, धााराा ४२ की,

उप-धााराा (६क) में, वि�द्यमाान परन्तुक के स्थाान में, नि�म्न परन्तुक रखाा जाायेगाा, अर्थाा�त् :—

“परंतुु, कोई व्यक्तििòि, जििसने नाामांsकन पत्र दााखि�ल करने के दि—नांsक के पूर्वव अपने जााति� प्रमााणपत्र

के सत्याापन के लि�ए संवीीक्षाा समि�ति� को आवेदन कि�याा है परन्तुु, जििसे नाामांsकन पत्र के दााखि�ल करने

के दि—नांsक पर वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र प्रााप्त नहींं हुुआ है तो, नाामांsकन पत्र के सााथ, नि�म्न प्रस्तुुत

करेेगाा,—

(एक) वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र को जाारी करने के लि�ए संवीीक्षाा समि�ति� को उसके द्वााराा

प्रस्तुुत कि�ए गए आवेदन की एक सत्य प्रति�लि�पि� याा संवीीक्षाा समि�ति� को ऐसाा आवेदन करने काा

कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंंध कि�, वह, संवीीक्षाा समि�ति� द्वााराा जाारी कि�याा गयाा वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र

जििस दि—नांsक को वह नि�र्वाा�चि�त घोोषि�त हुुआ है उस दि—नांsक से छह महीीने की अवधि� के भीतर,

प्रस्तुुत करेेगाा :

सन्

१९६२ काा

महाा. ५ ।

सन १९६२ काा

महाा. ५ की धााराा

१२क में संशोोधन।

सन् १९६२ काा

महाा. ५ की धााराा

४२ में संशोोधन।

भााग साात-३९–२

4

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, नोव्हेंबर ६,

२०२५/कार्तिक १५, शके १

परंतुु यह और भी कि�, यदि— ऐसाा व्यक्तििòि जििस दि—नांsक से वह नि�र्वाा�चि�त घोोषि�त हुुआ है उस

दि—नांsक से छह महीीने की अवधि� के भीतर, वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करने के लि�ए असफल

होताा है तो, उसकाा नि�र्वाा�चन भूतलक्षी प्रभााव से समााप्त हुुआ समझाा जााएगाा और वह अध्यक्ष

होने से नि�रर्हह हो जााएगाा।”।

६. 

महाारााष्ट्र जििलाा परि�षद और पंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम, १९६१ की धााराा ६७ की,

उप-धााराा(७ क) में, वि�द्यमाान परन्तुक के स्थाान में, नि�म्न परन्तुक रखाा जाायेगाा, अर्थाा�त् :—

“परंतुु, कोई व्यक्तििòि, जििसने नाामांsकन पत्र दााखि�ल करने के दि—नांsक के पूर्वव अपने जााति� प्रमााणपत्र

के सत्याापन के लि�ए संवीीक्षाा समि�ति� को आवेदन कि�याा है परन्तुु, जििसे नाामांsकन पत्र दााखि�ल करने

के दि—नांsक पर वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र प्रााप्त नहींं हुुआ है तो, नाामांsकन पत्र के सााथ, नि�म्न प्रस्तुुत

करेेगाा,-

(एक) वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र को जाारी करने के लि�ए संवीीक्षाा समि�ति� को उसके द्वााराा

प्रस्तुुत कि�ए गए आवेदन की एक सत्य प्रति�लि�पि� याा संवीीक्षाा समि�ति� को ऐसाा आवेदन करने काा

कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंंध कि�, वह, संवीीक्षाा समि�ति� द्वााराा जाारी कि�याा गयाा वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र

जििस दि—नांsक को वह नि�र्वाा�चि�त घोोषि�त हुुआ है उस दि—नांsक से छह महीीने की अवधि� के भीतर,

प्रस्तुुत करेेगाा :

परंतुु यह और भी कि�, यदि— ऐसाा व्यक्तििòि जििस दि—नांsक से वह नि�र्वाा�चि�त घोोषि�त हुुआ है उस

दि—नांsक से छह महीीने की अवधि� के भीतर वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करने के लि�ए असफल

होताा है तो, उसकाा नि�र्वाा�चन भूतलक्षी प्रभााव से समााप्त हुुआ समझाा जााएगाा और वह सभाापति�

होने से नि�रर्हह हो जााएगाा।”।

सन १९६२ काा

महाा. ५ की धााराा

६७ में संशोोधन

सन

१९६२ काा

महाा. ५ ।

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, नोव्हेंबर ६,

२०२५/कार्तिक १५, शके १

5

वक्तव्य

महाारााष्ट्र ग्रााम पंचाायत अधि�नि�यम (सन १९५९ काा ३) की धााराा १०-१क और ३०-१क और महाारााष्ट्र

जििलाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम, १९६१ (सन् १९६२ काा महाा. ५) की धााराा १२क, ४२

और ६७ यह उपबंंध करती है कि�, अनुसूूचि�त जााति�, अनुसूूचि�त जनजााति� याा, यथाास्थिĒित, नाागरि�कों कें

पि�छडेे वर्गों से संबंंधि�त व्यक्तििòियों के लि�ए आरक्षि�त रखे गए सदस्य, पाार्षषद, सरपंंच, अध्यक्ष याा सभाापति�

के पद की सीटट पर नि�र्वाा�चन लडने इच्छुक प्रत्येक व्यक्तििòि, नाामांsकन पत्र के सााथ महाारााष्ट्र अनुसूूचि�त जााति�,

अनुसूूचि�त जनजााति�, नि�रधि�सूचि�त जनजााति� (वि¦मुक्त जाति�यों), खाानााबदोश जनजााति� और अन्य पि�छडेे

वर्गों तथाा वि�शेष पि�छडेे प्रवर्गों (नि�र्गगमन और सत्याापन काा वि�नि�यमन) जााति� प्रमााणपत्र अधि�नि�यम, २०००

(सन् २००१ काा महाा. २३) के उपबंंधों तथाा तद् धीन बनााए गए नि�यमों के अनुुसरण में, सक्षम प्रााधि�क

रण

द्वााराा जाारी कि�ए गए जााति� प्रमााणपत्र और संवीीक्षाा समि�ति� द्वााराा जाारी कि�ए गए वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत

करेेगाा।

२.  वर्षष २०२५-२०२६ में, रााज्य में बडेे पैमााने पर स्थाानीय नि�काायों के नि�र्वाा�चन लि�ए जाानेवााले

है। आरक्षि�त सीटोंं पर ऐसे नि�र्वाा�चन लडने के लि�ए इच्छुक होनेवााले उमेदवाारों से वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र

जाारी करने के लि�ए जााति� संवीीक्षाा समि�ति� को बडीी संंख्याा में आवेदन प्रााप्त हो रहे हैंं। इसलि�ए, ऐसे नि�र्वाा�चनों

के लि�ए नाामांsकन पत्र दााखि�ल करने के पूर्वव जााति� संवीीक्षाा समि�ति�यों पर ऐसे आवेदनों की संवीीक्षाा करने के

काार्यय काा अत्यााधि�क बोझझ पड सकेगाा तथाा ऐसे नि�र्वाा�चनों के पूर्वव प्रत्येक पाँँrच वर्षों के पश्चाात् ऐसी परि�स्थिĒिति�

उद्भूत हो सकेगी।

जााति� संवि�क्षाा समि�ति� द्वााराा समय पर, जााति� वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र जाारी न कि�ए जााने के काारण केवल

आरक्षि�त सीटोंं पर ऐसे नि�र्वाा�चन लडने के अवसर से प्रत्यााशिि§त उम्मीदवाार वंचि�त रह सकेंगेे। इसलि�ए,

सरकाार आरक्षि�त सीटोंं पर नि�र्वाा�चन लडनेवााले और जििन्होंंने जााति� वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र प्रााप्त करने के

लि�ए जााति� संवीीक्षाा समि�ति� को आवेदन कि�याा है ऐसे व्यक्तििòियों को जििस दि—नांsक को वह नि�र्वाा�चि�त घोोषि�त

हुुए है उस दि—नांsक से छह महीीने की अवधि� के भीतर वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करने की अनुुमति� देने

की दृष्टि�� से और यदि— वह छह महीीने के भीतर वि�धि�माान्यताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करने में वि�फल रहताा है तो

उसकाा नि�र्वाा�चन भूतलक्षी प्रभााव से समााप्त हुुआ समझाा जााएगाा ऐसाा उपबंंध करने के लि�ए महाारााष्ट्र ग्रााम

पंचाायत अधि�नि�यम और महाारााष्ट्र जििलाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम, १९६१ में यथोचि�त

संशोोधन करनाा इष्टकर समझतीी है।

३.  चूँँrकि� रााज्य वि�धाान मंंडल के दोनों सदनों काा सत्र नहीी चल रहाा है और महाारााष्ट्र के रााज्यपााल

काा यह समााधाान हो चुुकाा है कि�, ऐसी परि�स्थिĒिति�याँँr वि�द्यमाान हैंं जििनके काारण उन्हेंं, उपर्युु�क्त प्रयोजनों के

लि�ए, महाारााष्ट्र ग्रााम पंचाायत अधि�नि�यम और महाारााष्ट्र जििलाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति�

अधि�नि�यम,१९६१ में अधि�कतर संशोोधन करने के लि�ए सद्य काार्ययवााही करनाा आवश्यक हुुआ है, अत:

यह अध्याादेश प्रख्याापि�त कि�याा जााताा है।

आचाार्यय देेवव्रत,

महाारााष्ट्र के रााज्यपााल ।

मुंsबई,

दि—नांsकि�त २ नवम्बर २०२५ ।

महाारााष्ट्र के रााज्यपााल के आदेश तथाा नााम से,

एकनााथ डवलेे,

सरकाार के प्रधाान सचि�व ।

(यथाार्थथ अनुवााद),

श्रीी. अरूण कमळााबाई वाळू गि�ते,

प्रभाारी भााषाा संचाालक,

महाारााष्ट्र रााज्य ।

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