L. A. BILL No. LXXXIX OF 2025.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA SHOPS AND
ESTABLISHMENTS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND
CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 2017.
वि¦धाानसभाा काा वि¦धेयक क्रमांंsक ८९ सन् २०२५।
महाारााष्ट्र दुुकाान और आस्थाापना (रोजगाार और सेवा की शर्तोंं काा वि¦नि�यमन) अधि�नि�यम,
२०१७ मेंं अधि�कतर
संशोोधन करनेे संंबंंधीी वि¦धेयक।
क्योंकि� रााज्य वि¦धाानमंंडल केे दोोनों सदनों का सत्र नहींं चल रहाा थाा;
(१)
भााग सात - ४०-१.
एच बीी २४०४-४०–१.
RNI No. MAHBIL /2009/31730
महाारााष्ट्रट शासन रााजपत्र
असाधाारण भााग सात
वर्षष ११, अंक २६]
सोमवाार, डििसेंबर ८, २०२५/अग्रहाायण १७, शके १९४७
[पृष्ठेे ५ , किं�ंमत : रुपये ४७.००
असाधाारण क्रमांंsक ४०
प्रााधि�कृृत प्रकााशन
अध्यादेश, वि¦धेयके व अधि�नि�यम यांंsचाा हिं�ंदीी अनुवाद (देवनागरीी लिि£पी)
महाारााष्ट्र वि¦धाानमंंडळ सचि�वाालय
महाारााष्ट्र वि¦धाानसभाा मेंं दि�नांं�क ८ दि�संंबर, २०२५ ई. को पुुर:स्थाापि�त नि�म्न वि¦धेयक महाारााष्ट्र वि¦धाानसभाा नि�यम ११७ केे अधीन
प्रकाशिि§त कि�याा जााता है :-
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महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १
और क्योंकि� महाारााष्ट्र केे रााज्यपाल का यह समाधाान हो चुका थाा कि�, ऐसी परि�स्थि�िति�याँँr वि¦द्यमान
थी जि�नकेे कारण उन्हेंं इसमेंं आगे दर्शिि§ित प्रयोजनों केे लि�ए, महाारााष्ट्र दुकान और आस्थाापनाा (रोज़गार और
सेवा की शर्तों का वि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, २०१७ मेंं अधि�कतर संशोधन करनेे केे लि�ए, सद्य कार्ययवाहीी
करनाा आवश्यक हुआ थाा; और, इसलि�ए, महाारााष्ट्र दुकान और आस्थाापनाा (रोज़गाार और सेवा की शर्तों का
वि¦नि�यमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०२५, १ अक्तूबर २०२५ को प्रख्यापि�त कि�याा गया थाा ;
और क्योंकि� उक्त अध्यादेश को रााज्य वि¦धाान मंंडल केे अधि�नि�यम मेंं बदलना इष्टकर है; अत: भाारत
गणरााज्य केे छििहत्तरवेे वर्षष मेंं, एत् द् द्वााराा, नि�म्न अधि�नि�यम अधि�नि�यमि�त कि�याा जााता है :—
१. (१) यह अधि�नि�यम महाारााष्ट्र दुकान और आस्थाापनाा (रोज़गार और सेवा की शर्तों का वि¦नि�यमन)
(संशोधन) अधि�नि�यम, २०२५ कहलााए।
(२) यह १ अक्तूबर २०२५ को प्रवृत्त हुआ समझाा जाायेगा।
२. महाारााष्ट्र दुकान और आस्थाापनाा (रोज़गार और सेवा की शर्तों का वि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, २०१७
(जि�सेे इसमेंं आगे, “मूल अधि�नि�यम” कहाा गया है) की धााराा १ की, उप-धााराा (३) केे,—
(१) खण्ड (क) मेंं, “दस” शब्द केे स्थाान मेंं, “बीीस” शब्द रखाा जाायेगा;
(२) खण्ड (ख) मेंं, “दस” शब्द केे स्थाान मेंं, “बीीस” शब्द रखाा जाायेगा।
३. मूूल अधि�नि�यम की धााराा ६ की उप-धााराा (१) मेंं, “दस” शब्द केे स्थाान मेंं “बीीस” शब्द रखाा
जाायेगा ।
४. मूल अधि�नि�यम की धााराा ७ की,—
(१) उप-धााराा (१) मेंं,—
(क) “दस” शब्द केे स्थाान मेंं, “बीीस” शब्द रखाा जाायेगा;
(ख) प्रथम परंंतुक मेंं, “दस” शब्द केे स्थाान मेंं, “बीीस” शब्द रखाा जाायेगा;
(२) उप-धााराा (२) मेंं, “दस” शब्द केे स्थाान मेंं, “बीीस” शब्द रखाा जाायेगा;
(३) पाार्श्व¦व टि�प्पणीी मेंं, “दस” शब्द केे स्थाान मेंं, “बीीस” शब्द रखाा जाायेगा।
५. मूल अधि�नि�यम की धााराा १२ मेंं,—
(१) “नौ” शब्द केे स्थाान मेंं, “दस” शब्द रखाा जाायेगा;
(२) “पॉं�च” शब्द केे स्थाान मेंं, “छह” शब्द रखाा जाायेगा ;
(३) वि¦द्यमान परंंतुक अपमाार्जि�ित कि�याा जाायेगा।
६. मूल अधि�नि�यम की धााराा १४ केे स्थाान मेंं, नि�म्न धााराा रखीी जाायेगी, अथाा�त् :—
“१४. आस्थाापनाा मेंं एक श्रमि�क का कार्यय-वि¦स्ताार कि�सीी दि�न मेंं बारह घंंटे से अधि�क नहींं
होगा।”।
७. मूल अधि�नि�यम की धााराा १५ मेंं,“एक सौ पच्चीस घंंटे” शब्दों केे स्थाान मेंं, “एक सौ चौवालीस
घंंटे” शब्द रखेे जाायेंगे ।
सन् २०२५ का
महाा. अध्या.
क्र. ८।
सन् २०१७
का महाा.
६१।
संक्षििȦप्त नाम और
प्रारम्भण।
सन् २०१७ का
महाा. ६१ की धााराा
१ मेंं संशोधन।
सन् २०१७
का महाा.
६१।
सन् २०१७ का
महाा. ६१ की धााराा
६ मेंं संशोधन।
सन् २०१७ का
महाा. ६१ की धााराा
७ मेंं संशोधन।
सन् २०१७ का
महाा. ६१ की धााराा
१२ मेंं संशोधन।
सन् २०१७ का
महाा. ६१ की
धााराा १४ की
प्रति�स्थाापनाा।
आस्थाापनाा मेंं
कार्यय-वि¦स्ताार ।
सन् २०१७ का
महाा. ६१ की धााराा
१५ मेंं संशोधन।
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १
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८.
(१) महाारााष्ट्र दुकान और आस्थाापनाा (रोजगाार और सेवा की की शर्तों का वि¦नि�यमन)
(संशोधन) अध्यादेश, २०२५ एत द् द्वााराा, नि�रसि�त कि�याा जााता है।
(२) ऐसे नि�रसन केे होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वााराा यथाा संशोधि�त मूल अधि�नि�यम केे तत्स्थाानी
उपबंंधों केे अधीन कृत, कोई बात या की गयी कोई कार्ययवाहीी (जाारी कि�सीी अधि�सूूचना या आदेश समेत) इस
अधि�नि�यम द्वााराा यथाा संशोधि�त, मूल अधि�नि�यम केे तत्स्थाानी उपबंंधों केे अधीन कृत, की गई या, यथाास्थि�िति�,
जाारी की गई समझीी जाायेगी।
सन् २०२५ का
अध्यादेश क्रमांं�क
८ का नि�रसन और
व्यावृत्ति�।
सन् २०२५
का महाा.
अध्या. क्र.
८।
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महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १
उद्देेश्यों और काारणों काा वक्तव्य।
महाारााष्ट्र रााज्य यह, भाारत का सबसेे अधि�क आर्थि�िक रूप से गति�शील रााज्य है, जि�समेंं बडीी संख्या मेंं
श्रमि�क कार्ययरत है, ऐसे बड़ेे पैमाने पर औद्योगि�क और सेवा क्षेत्रों को समायोजि�त कि�याा गया है। वि¦भि�न्न श्रमि�क
वि¦धि�यों केे अधीन श्रमि�कोंं केे लि�ए नि�रंंतर सुरक्षा सुनि�श्चि�ित करतेे समय, आर्थि�िक वृद्धििnj को बढ़ाावा देने केे
लि�ए छोटे कारोबारि�यों का अनुपालन बोझ कम करनेे केे लि�ए रााज्य प्रयासरत है। कार्या�न्वयन, लचि�लापन
और अनुपालन बोझ कम करनेे संबंधि� वि¦नि�यामक सुधाार करनेे से रााज्य की आर्थि�िक वृद्धििnj होगी।
२.
काारोबार करनेे और आजीवि¦का मेंं सुकरताा लाने से संबंधि�त वि¦नि�यमोंं और प्रक्रि�याओं मेंं
सुधाार केे साथ तालमेल बि�ठााने केे लि�ए छोटी आस्थाापनााओं पर अनुपालन का बोझ को कम करनाा आवश्यक
समझाा गया है। साप्ताहि�क अड़ताालि�स घंंटो केे कार्यय की नि�यत सीमा मेंं बदलााव कि�ए बि�नाा कार्यय घंंटो मेंं
परि�चाालन लचि�लेपन का उपबंंध करनाा भी आवश्यक समझाा गया है। उपर्यु�क्त प्रयोजनों केे लि�ए सरकाार,
महाारााष्ट्र दुकान और आस्थाापनाा (रोज़गार और सेवा की शर्तों का वि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, २०१७ (सन् २०१७
का महाा. ६१) मेंं यथोचि�त संशोधन करनाा इष्टकर समझतीी है।
३. प्रस्ताावि¦त संशोधनों की प्रमुख वि¦शेषतााएʢ यथाा नि�म्न है, अथाा�त् :—
(क) छोटे उद्योगों केे लि�ए अनुपालन बोझ कम करनेे, रोजगाार नि�र्मि�िती को प्रोत्साहि�त करनेे
और अनुपालन का भय दूर करनेे केे उद् देश्य से रजि�स्ट्रीीकरण करनेे और उक्त अधि�नि�यम केे अन्य
वि¦नि�यामक उपबंंधों केे लि�ए कि�सीी आस्थाापनाा मेंं १० या अधि�क कर्ममचारि�यों की अवसीमा २० या
उससे अधि�क बढ़ााना । २० से कम श्रमि�कोंं की आस्थाापनााओं ने, सुवि¦धााकर्ता� से रजि�स्ट्रीीकृत प्रमाणपत्र
प्राप्त करनेे की दि�र्घघकााल तक जरूरत नहींं रहेेगी, परंंतु उनको केेवल उनकेे कारोबार की सूचना देने
की आवश्यकताा है। तथाापि�, उनकेे श्रमि�कोंं की अन्य सांं�वि¦धि�क सुरक्षा शेषष वहीी रहेेगी ;
(ख) दैैनि�क कार्यय घंंटो मेंं, कि�सीी सप्ताह मेंं अधि�कतम अड़ताालीस घंंटो केे अध्यधीन वि¦श्राम
अंतरााल समेत वि¦द्यमान नौ घंंटो से दस घंंटो तक बढ़ााना है। बडेे पैमाने पर आर्थि�िक क्रि�याकलााप नि�र्मा�ण
करनेे, रोजगाार केे अवसर बढ़ााने तथाा कि�सीी व्यवधाान केे बि�नाा आपात परि�स्थि�िति�, अधि�कतम माँँrग या
कर्ममचारीवृन्द की कमीी से नि�पटााने का लचि�लेपन आस्थाापनााओं को देना;
(ग) आस्थाापनााओं मेंं, दैनि�क कार्यय घंंटों को बढ़ााने से और बेहतर समयसारणीी केे उपबंंध
समायोजि�त करनेे केे लि�ए वि¦द्यमान साढ़े दस कार्यय घंंटों का कार्यय-वि¦स्ताार बारह घंंटों तक वि¦स्ताारि�त
करनाा ;
(घ) दैैनि�क अधि�कतम कार्यय घंंटो मेंं लचि�लेपन लाने और सुचारू समायोजन का प्रावधाान करनेे
केे लि�ए बि�नाा वि¦श्राम अंतरााल केे अधि�कतम नि�रंंतर कार्यय घंंटों केे पाँँrच घंंटो से छह घंंटो तक बढ़ााना;
(ङ) एक ति�मााहीी केे भीतर अति�काालि�क अवधि� १२५ घंंटों से १४४ घंंटों तक बढ़ााना, ताकि�
असाधाारण कार्यय बोझ को कम करनेे केे लि�ए आस्थाापनााओं को प्रति�ति�मााहीी बढ़ााई गयी अवधि� केे लि�ए
श्रमि�कोंं को अति�काालि�क कार्यय केे लि�ए अनुमति� दे सकेेगी। इस बदलााव से श्रमि�कोंं की कमााने की
क्षमता बढ़ेगी और अति�काालि�क प्रथााओं को औपचाारि�क बनााया जाायेगा, जि�ससे यह सुनि�श्चि�ित होगा
कि�, सभी अति�रि�क्त घंंटो को उचि�त रीत्या दर्जज कि�याा गया है और मुआवजाा दि�याा जाा रहाा है, जि�ससे
श्रमि�कोंं केे शोषषण को रोकनेे मेंं मद् द होगी। तथाापि�, श्रमि�कोंं को अति�काालि�क कार्यय करनाा अनि�वार्यय
नहींं होगा।
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १
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४. चूँँrकि�, रााज्य वि¦धाानमंंडल केे दोोनों सदनों का सत्र नहींं चल रहाा थाा और महाारााष्ट्र केे रााज्यपाल
का यह समाधाान हो चुका थाा कि�, ऐसी परि�स्थि�िति�याँँr वि¦द्यमान थीं जि�नकेे कारण उन्हेंं इसमेंं उपर्यु�क्त प्रयोजनों
केे लि�ए, महाारााष्ट्र दुकान और आस्थाापनाा (रोज़गार और सेवा की शर्तों का वि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, २०१७
मेंं अधि�कतर संशोधन करनेे केे लि�ए सद्य कार्ययवाहीी करनाा आवश्यक हुआ थाा, अत: महाारााष्ट्र केे रााज्यपाल
द्वााराा महाारााष्ट्र दुकान और आस्थाापनाा (रोज़गाार और सेवा की शर्तों का वि¦नि�यमन) (संशोधन) अध्यादेश,
२०२५, (सन् २०२५ का महाा. अध्यादेश क्र.८), १ अक्तूबर २०२५ को प्रख्यापि�त हुआ थाा।
५. प्रस्तुुत वि¦धेयक का आशय उक्त अध्यादेश को रााज्य वि¦धाानमंंडल केे अधि�नि�यम मेंं बदलना है।
मुं�बई,
आकााश फुंं�डकर,
दि�नांं�कि�त ४ नवंबर, २०२५।
श्रम मंंत्री।
(यथाार्थथ अनुवाद),
श्रीी. अरूण कमळााबाई वाळू गि�तेे,
प्रभाारी भााषाा संचालक,
म
ह
ाारााष्ट्र रााज्य।
वि¦धाान भवन,
जि�तेंंद्र भाेे�ळे,
नागपुुर,
सचि�व-१,
दि�नांं�कि�त ८ दि�संंबर, २०२५। म
हाारााष्ट्र वि¦धाानसभाा।
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