L. A. BILL No. LXXXIX OF 2025.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA SHOPS AND

ESTABLISHMENTS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND

CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 2017.

वि¦धाानसभाा काा वि¦धेयक क्रमांंsक ८९ सन् २०२५।

महाारााष्ट्र दुुकाान और आस्थाापना (रोजगाार और सेवा की शर्तोंं काा वि¦नि�यमन) अधि�नि�यम,

२०१७ मेंं अधि�कतर

संशोोधन करनेे संंबंंधीी वि¦धेयक।

क्योंकि� रााज्य वि¦धाानमंंडल केे दोोनों सदनों का सत्र नहींं चल रहाा थाा;

(१)

भााग सात - ४०-१.

एच बीी २४०४-४०–१.

RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाारााष्ट्रट शासन रााजपत्र

असाधाारण भााग सात

वर्षष ११, अंक २६]

सोमवाार, डिि’सेंबर ८, २०२५/अग्रहाायण १७, शके १९४७

[पृष्ठेे ५ , किं�ंमत : रुपये ४७.००

असाधाारण क्रमांंsक ४०

प्रााधि�कृृत प्रकााशन

अध्यादेश, वि¦धेयके व अधि�नि�यम यांंsचाा हिं�ंदीी अनुवाद (देवनागरीी लिि£पी)

महाारााष्‍‍ट्र वि¦धाानमंंडळ सचि�वाालय

महाारााष्‍‍ट्र वि¦धाानसभाा मेंं दि�नांं�क ८ दि�संंबर, २०२५ ई. को पुुर:स्‍‍थाापि�त नि�म्‍‍न वि¦धेयक महाारााष्‍‍ट्र वि¦धाानसभाा नि�यम ११७ केे अधीन

प्रकाशिि§त कि�याा जााता है :-

2

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १

और क्योंकि� महाारााष्ट्र केे रााज्यपाल का यह समाधाान हो चुका थाा कि�, ऐसी परि�स्थि�िति�याँँr वि¦द्यमान

थी जि�नकेे कारण उन्हेंं इसमेंं आगे दर्शिि§ित प्रयोजनों केे लि�ए, महाारााष्ट्र दुकान और आस्थाापनाा (रोज़गार और

सेवा की शर्तों का वि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, २०१७ मेंं अधि�कतर संशोधन करनेे केे लि�ए, सद्य कार्ययवाहीी

करनाा आवश्यक हुआ थाा; और, इसलि�ए, महाारााष्ट्र दुकान और आस्थाापनाा (रोज़गाार और सेवा की शर्तों का

वि¦नि�यमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०२५, १ अक्तूबर २०२५ को प्रख्यापि�त कि�याा गया थाा ;

और क्योंकि� उक्त अध्यादेश को रााज्य वि¦धाान मंंडल केे अधि�नि�यम मेंं बदलना इष्टकर है; अत: भाारत

गणरााज्य केे छििŒहत्तरवेे वर्षष मेंं, एत् द् द्वााराा, नि�म्न अधि�नि�यम अधि�नि�यमि�त कि�याा जााता है :—

१.  (१)  यह अधि�नि�यम महाारााष्ट्र दुकान और आस्थाापनाा (रोज़गार और सेवा की शर्तों का वि¦नि�यमन)

(संशोधन) अधि�नि�यम, २०२५ कहलााए।

(२)  यह १ अक्तूबर २०२५ को प्रवृत्त हुआ समझाा जाायेगा।

२.  महाारााष्ट्र दुकान और आस्थाापनाा (रोज़गार और सेवा की शर्तों का वि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, २०१७

(जि�सेे इसमेंं आगे, “मूल अधि�नि�यम” कहाा गया है) की धााराा १ की, उप-धााराा (३) केे,—

(१)  खण्ड (क) मेंं, “दस” शब्द केे स्थाान मेंं, “बीीस” शब्द रखाा जाायेगा;

(२)  खण्ड (ख) मेंं, “दस” शब्द केे स्थाान मेंं, “बीीस” शब्द रखाा जाायेगा।

३.  मूूल अधि�नि�यम की धााराा ६ की उप-धााराा (१) मेंं, “दस” शब्द केे स्थाान मेंं “बीीस” शब्द रखाा

जाायेगा ।

४.  मूल अधि�नि�यम की धााराा ७ की,—

(१)  उप-धााराा (१) मेंं,—

(क)  “दस” शब्द केे स्थाान मेंं, “बीीस” शब्द रखाा जाायेगा;

(ख)  प्रथम परंंतुक मेंं, “दस” शब्द केे स्थाान मेंं, “बीीस” शब्द रखाा जाायेगा;

(२)  उप-धााराा (२) मेंं, “दस” शब्द केे स्थाान मेंं, “बीीस” शब्द रखाा जाायेगा;

(३)  पाार्श्व¦व टि�प्पणीी मेंं, “दस” शब्द केे स्थाान मेंं, “बीीस” शब्द रखाा जाायेगा।

५.  मूल अधि�नि�यम की धााराा १२ मेंं,—

(१)  “नौ” शब्द केे स्थाान मेंं, “दस” शब्द रखाा जाायेगा;

(२)  “पॉं�च” शब्द केे स्थाान मेंं, “छह” शब्द रखाा जाायेगा ;

(३)  वि¦द्यमान परंंतुक अपमाार्जि�ित कि�याा जाायेगा।

६.  मूल अधि�नि�यम की धााराा १४ केे स्थाान मेंं, नि�म्न धााराा रखीी जाायेगी, अथाा�त् :—

“१४.  आस्थाापनाा मेंं एक श्रमि�क का कार्यय-वि¦स्ताार कि�सीी दि�न मेंं बारह घंंटे से अधि�क नहींं

होगा।”।

७.  मूल अधि�नि�यम की धााराा १५ मेंं,“एक सौ पच्चीस घंंटे” शब्दों केे स्थाान मेंं, “एक सौ चौवालीस

घंंटे” शब्द रखेे जाायेंगे ।

सन् २०२५ का

महाा. अध्या.

क्र. ८।

सन् २०१७

का महाा.

६१।

संक्षििȦप्त नाम और

प्रारम्भण।

सन् २०१७ का

महाा. ६१ की धााराा

१ मेंं संशोधन।

सन् २०१७

का महाा.

६१।

सन् २०१७ का

महाा. ६१ की धााराा

६ मेंं संशोधन।

सन् २०१७ का

महाा. ६१ की धााराा

७ मेंं संशोधन।

सन् २०१७ का

महाा. ६१ की धााराा

१२ मेंं संशोधन।

सन् २०१७ का

महाा. ६१ की

धााराा १४ की

प्रति�स्थाापनाा।

आस्थाापनाा मेंं

कार्यय-वि¦स्ताार ।

सन् २०१७ का

महाा. ६१ की धााराा

१५ मेंं संशोधन।

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १

3

८. 

(१)  महाारााष्ट्र दुकान और आस्थाापनाा (रोजगाार और सेवा की की शर्तों का वि¦नि�यमन)

(संशोधन) अध्यादेश, २०२५ एत द् द्वााराा, नि�रसि�त कि�याा जााता है।

(२)  ऐसे नि�रसन केे होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वााराा यथाा संशोधि�त मूल अधि�नि�यम केे तत्स्थाानी

उपबंंधों केे अधीन कृत, कोई बात या की गयी कोई कार्ययवाहीी (जाारी कि�सीी अधि�सूूचना या आदेश समेत) इस

अधि�नि�यम द्वााराा यथाा संशोधि�त, मूल अधि�नि�यम केे तत्स्थाानी उपबंंधों केे अधीन कृत, की गई या, यथाास्थि�िति�,

जाारी की गई समझीी जाायेगी।

सन् २०२५ का

अध्यादेश क्रमांं�क

८ का नि�रसन और

व्यावृत्ति�।

सन् २०२५

का महाा.

अध्या. क्र.

८।

4

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १

उद्देेश्यों और काारणों काा वक्तव्य।

महाारााष्ट्र रााज्य यह, भाारत का सबसेे अधि�क आर्थि�िक रूप से गति�शील रााज्य है, जि�समेंं बडीी संख्या मेंं

श्रमि�क कार्ययरत है, ऐसे बड़ेे पैमाने पर औद्योगि�क और सेवा क्षेत्रों को समायोजि�त कि�याा गया है। वि¦भि�न्न श्रमि�क

वि¦धि�यों केे अधीन श्रमि�कोंं केे लि�ए नि�रंंतर सुरक्षा सुनि�श्चि�ित करतेे समय, आर्थि�िक वृद्धििnj को बढ़ाावा देने केे

लि�ए छोटे कारोबारि�यों का अनुपालन बोझ कम करनेे केे लि�ए रााज्य प्रयासरत है। कार्या�न्वयन, लचि�लापन

और अनुपालन बोझ कम करनेे संबंधि� वि¦नि�यामक सुधाार करनेे से रााज्य की आर्थि�िक वृद्धििnj होगी।

२. 

काारोबार करनेे और आजीवि¦का मेंं सुकरताा लाने से संबंधि�त वि¦नि�यमोंं और प्रक्रि�याओं मेंं

सुधाार केे साथ तालमेल बि�ठााने केे लि�ए छोटी आस्थाापनााओं पर अनुपालन का बोझ को कम करनाा आवश्यक

समझाा गया है। साप्ताहि�क अड़ताालि�स घंंटो केे कार्यय की नि�यत सीमा मेंं बदलााव कि�ए बि�नाा कार्यय घंंटो मेंं

परि�चाालन लचि�लेपन का उपबंंध करनाा भी आवश्यक समझाा गया है। उपर्यु�क्त प्रयोजनों केे लि�ए सरकाार,

महाारााष्ट्र दुकान और आस्थाापनाा (रोज़गार और सेवा की शर्तों का वि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, २०१७ (सन् २०१७

का महाा. ६१) मेंं यथोचि�त संशोधन करनाा इष्टकर समझतीी है।

३.  प्रस्ताावि¦त संशोधनों की प्रमुख वि¦शेषतााएʢ यथाा नि�म्न है, अथाा�त् :—

(क)  छोटे उद्योगों केे लि�ए अनुपालन बोझ कम करनेे, रोजगाार नि�र्मि�िती को प्रोत्साहि�त करनेे

और अनुपालन का भय दूर करनेे केे उद् देश्य से रजि�स्ट्रीीकरण करनेे और उक्त अधि�नि�यम केे अन्य

वि¦नि�यामक उपबंंधों केे लि�ए कि�सीी आस्थाापनाा मेंं १० या अधि�क कर्ममचारि�यों की अवसीमा २० या

उससे अधि�क बढ़ााना । २० से कम श्रमि�कोंं की आस्थाापनााओं ने, सुवि¦धााकर्ता� से रजि�स्ट्रीीकृत प्रमाणपत्र

प्राप्त करनेे की दि�र्घघकााल तक जरूरत नहींं रहेेगी, परंंतु उनको केेवल उनकेे कारोबार की सूचना देने

की आवश्यकताा है। तथाापि�, उनकेे श्रमि�कोंं की अन्य सांं�वि¦धि�क सुरक्षा शेषष वहीी रहेेगी ;

(ख)  दैैनि�क कार्यय घंंटो मेंं, कि�सीी सप्ताह मेंं अधि�कतम अड़ताालीस घंंटो केे अध्यधीन वि¦श्राम

अंतरााल समेत वि¦द्यमान नौ घंंटो से दस घंंटो तक बढ़ााना है। बडेे पैमाने पर आर्थि�िक क्रि�याकलााप नि�र्मा�ण

करनेे, रोजगाार केे अवसर बढ़ााने तथाा कि�सीी व्यवधाान केे बि�नाा आपात परि�स्थि�िति�, अधि�कतम माँँrग या

कर्ममचारीवृन्द की कमीी से नि�पटााने का लचि�लेपन आस्थाापनााओं को देना;

(ग)  आस्थाापनााओं मेंं, दैनि�क कार्यय घंंटों को बढ़ााने से और बेहतर समयसारणीी केे उपबंंध

समायोजि�त करनेे केे लि�ए वि¦द्यमान साढ़े दस कार्यय घंंटों का कार्यय-वि¦स्ताार बारह घंंटों तक वि¦स्ताारि�त

करनाा ;

(घ)  दैैनि�क अधि�कतम कार्यय घंंटो मेंं लचि�लेपन लाने और सुचारू समायोजन का प्रावधाान करनेे

केे लि�ए बि�नाा वि¦श्राम अंतरााल केे अधि�कतम नि�रंंतर कार्यय घंंटों केे पाँँrच घंंटो से छह घंंटो तक बढ़ााना;

(ङ)  एक ति�मााहीी केे भीतर अति�काालि�क अवधि� १२५ घंंटों से १४४ घंंटों तक बढ़ााना, ताकि�

असाधाारण कार्यय बोझ को कम करनेे केे लि�ए आस्थाापनााओं को प्रति�ति�मााहीी बढ़ााई गयी अवधि� केे लि�ए

श्रमि�कोंं को अति�काालि�क कार्यय केे लि�ए अनुमति� दे सकेेगी। इस बदलााव से श्रमि�कोंं की कमााने की

क्षमता बढ़ेगी और अति�काालि�क प्रथााओं को औपचाारि�क बनााया जाायेगा, जि�ससे यह सुनि�श्चि�ित होगा

कि�, सभी अति�रि�क्त घंंटो को उचि�त रीत्या दर्जज कि�याा गया है और मुआवजाा दि�याा जाा रहाा है, जि�ससे

श्रमि�कोंं केे शोषषण को रोकनेे मेंं मद् द होगी। तथाापि�, श्रमि�कोंं को अति�काालि�क कार्यय करनाा अनि�वार्यय

नहींं होगा।

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १

5

४.  चूँँrकि�, रााज्य वि¦धाानमंंडल केे दोोनों सदनों का सत्र नहींं चल रहाा थाा और महाारााष्ट्र केे रााज्यपाल

का यह समाधाान हो चुका थाा कि�, ऐसी परि�स्थि�िति�याँँr वि¦द्यमान थीं जि�नकेे कारण उन्हेंं इसमेंं उपर्यु�क्त प्रयोजनों

केे लि�ए, महाारााष्ट्र दुकान और आस्थाापनाा (रोज़गार और सेवा की शर्तों का वि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, २०१७

मेंं अधि�कतर संशोधन करनेे केे लि�ए सद्य कार्ययवाहीी करनाा आवश्यक हुआ थाा, अत: महाारााष्ट्र केे रााज्यपाल

द्वााराा महाारााष्ट्र दुकान और आस्थाापनाा (रोज़गाार और सेवा की शर्तों का वि¦नि�यमन) (संशोधन) अध्यादेश,

२०२५, (सन् २०२५ का महाा. अध्यादेश क्र.८), १ अक्तूबर २०२५ को प्रख्यापि�त हुआ थाा।

५.  प्रस्तुुत वि¦धेयक का आशय उक्त अध्यादेश को रााज्य वि¦धाानमंंडल केे अधि�नि�यम मेंं बदलना है।

मुं�बई,

आकााश फुंं�डकर,

दि�नांं�कि�त ४ नवंबर, २०२५।

श्रम मंंत्री।

(यथाार्थथ अनुवाद),

श्रीी. अरूण कमळााबाई वाळू गि�तेे,

प्रभाारी भााषाा संचालक,

म

ह

ाारााष्ट्र रााज्य।

वि¦धाान भवन,

जि�तेंंद्र भाेे�ळे,

नागपुुर,

सचि�व-१,

दि�नांं�कि�त ८ दि�संंबर, २०२५। म

हाारााष्‍‍ट्र वि¦धाानसभाा।

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