L. A. BILL No. CI OF 2025.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE HYDERABAD ABOLITION OF INAMS AND
CASH GRANTS ACT, 1954.
वि¦धाानसभाा वि¦धेयक क्रमांंsक १०१ सन् २०२५।
हैैदरााबााद ईनाम और नक़टद अनुदानों का उत्सादन अधि�नि�यम, १९५४ मेंं अधि�कतर संंशोोधन
करनेे संबंधीी वि¦धेयक।
क्योंकि� इसमेंं आगेे दर्शि§ित प्रयोोजनोंं केे लिि£ए, हैैदरााबााद ईनाम और नक़द अनुदानोंं का उत्सादन
अधििनि�यम
, १९५४ मेंं अधििकतर संशोधन करनाा इष्टकर हैं ; अतः भाारत गणरााज्य केे छििहत्तरवेंं वर्षष मेंं,
एतद्व्दाराा, नि�म्न अधििनि�यम
अधििनि�यमि�
त कि�याा जाता हैै :—
१. यह अधििनि�यम
हैैदरााबााद इनाम और नकद अनुदानोंं का उत्सादन (संशोधन) अधििनि�यम
, २०२५
कहलााए ।
सन् १९५५
का हैैदरााबााद
अधििनि�यम
क्रमांं�क ८|
संक्षििȦप्त नाम|
भााग सात-५१-१.
एचबी-२४६४-१.
(१)
RNI No. MAHBIL /2009/31730
महाारााष्ट्रट शासन रााजपत्र
असाधाारण भााग सात
वर्षष ११, अंंक २८(२)]
बुधवाार, डििसेंबर १०, २०२५/अग्रहायण १९, शकेे १९४७
[पृष्ठेे 3, किं�ंमत : रुपये ४७.००
असाधाारण क्रमांंsक ५१
प्रााधि�कृृत प्रकााशन
अध्यादेश, वि¦धेयके व अधि�नि�यम यांंsचाा हिं�ंदी अनुवाद (देवनागरी लिि£पी)
महाारााष्ट्र वि¦धाानमंंडळ सचि�वाालय
महाारााष्ट्र वि�धाानसभाा मेंं दि�नांं�क १० दि�संबर, २०२५ ई.को. पुुर:स्थाापि�त नि�म्न वि�धेेयक महाारााष्ट्र वि�धाानसभाा नि�यम ११७ केे अधीन
प्रकाशिशि§त कि�याा जाता हैै :—
2
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, डिसेंबर १०, २०२५/अग्रहायण १९, शके १
२. हैैदरााबााद इनाम और नकद अनुदानोंं का उत्सादन अधििनि�यम, १९५४ की धाराा ६ की उप-धाराा (३) केे�
खण्ड (ख) मेंं, वि�द्यमान परन्तुक केे पश्चात् नि�म्न परंंतुक जोडा जाएगा, अथाा�त् :—
“परंंतु आगेे यह कि�, प्रारम्भण केे दि�नांं�क से पूर्वव, मदद माश इनाम भूमि� का ऐसा कोई अधििभोग, जो नए और
अवि�भााज्य भू-स्वाामि�त्व (अधििभोग वर्गग-दो) पर धारि�त हैै, पहलेे ही जि�लााधििकारी या कि�सीी अन्य सक्षम प्राधििकारी
की पूर्वव मंंजूरी केे बि�नाा, अधििभोगी द्वााराा आवासीय प्रयोोजन केे लिि£ए स्थाानांं�तरि�त कर दि�याा गयाा हैै, ऐसे स्थाानांं�तरण को
जि�लााधििकारी द्वााराा कि�सीी भी रा�शिशि§ का भूगताान कि�ए बि�नाा, ऐसे स्थाानांं�तरण केे प्रमाण केे रूप मेंं बि�क्रीी वि�लेेख, उपहाार
वि�लेेख, पट्टाा वि�लेेख आदि�, जैसे रजि�स्ट्रीकृत लिि£खतें प्रस्तुुत करनेे पर, एक आदेश द्वााराा वि�नि�यमि�
त कि�याा जा सकताा
हैै ; और तत्पश्चात् ऐसी भूमि�, ऐसे आदेश केे दि�नांं�क से महाारााष्ट्र भू-रााजस्व संहि�ताा, १९६६ केे उपबंंधों केे अनुसरण
मेंं अधििभोगी वर्गग एक केे रूप मेंं ऐसे अंतरि�तीी अधििभोगी द्वााराा धारि�त की गई समझीी जाएगी ।”
सन् १९५५
का हैैदरााबााद
अधििनि�यम
क्र. ८ की धाराा ६
मेंं संशोधन|
सन् १९५५ का
हैैदरााबााद अधिि,
क्र. ८|
सन् १९६६ का
महाा. ४१|
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, डिसेंबर १०, २०२५/अग्रहायण १९, शके १
3
उद्देेश्यों और कारणों का वक्तव्य
हैैदारााबााद इनाम और नक़द अनुदानोंं का उत्सादन अधििनि�यम
, १९५४ (सन् १९५५ का हैैदरााबााद
अधििनि�यम
क्र. ८) महाारााष्ट्र रााज्य केे हैैदरााबााद क्षेत्र मेंं इनाम और नक़द अनुदान को समाप्त करनेे केे लिि£ए
उपबंंध करताा हैै। मूल रूप से उक्त अधििनि�यम
की धाराा ६ की उप-धाराा (३) मेंं यह उपबंंध हैै कि�, धाराा
६ की उप-धाराा (१) केे अधीन दि�याा गयाा अधििभोग जि�लााधििकारी की पूर्वव मंंजूरी बि�नाा और रााज्य सरकाार
को एक कति�पय
रााशिशि§ केे भुगताान केे बि�नाा, अन्तर और सीमा द्वााराा हस्तांं�तरणीीय या वि�भााजनीय नहींं होगा।
२. ऐसी मदत्मााश इनाम भूमि� केे बडेे पैमानेपर अधििभाेे�गि�योंं ने उक्त अधििनि�यम
केे उपबंंधों का उल्लंघन
करतेे हुए ऐसी भूमि� का हस्तांं�तरण कि�याा हैै। इसलिि£ए, सरकाार ने सन् २०१५ केे महाारााष्ट्र अधििनि�यम
क्रमांं�क
२५ द्वााराा उक्त अधििनि�यम
की धाराा ६ की उप-धाराा (३) को प्रति�स्थाापि�त कि�याा हैै और रााज्य सरकाार को
ऐसी भूमि� केे वि�द्यमान बााजार मूल्य केे पचाास प्रति�श
त का भुगताान और कति�पय
शास्ति�ि नजरााना केे रूप मेंं
इनाम भूमि� केे अंतरण, नि�यमि�ती
ीकरण, अनधििकृत अन्तरण का वि�नि�यमि�ती
ीकरण और अधििभोग केे रूपांं�तरण
का उपबंंध कि�याा हैै ।
जन प्रति�नि�धिियों से प्राप्त वि�भि�न्न अभ्याावेेदनोंं और सरकाार द्वााराा गठिित समि�ति� की सि�फा�रि�श को
ध्याान मेंं लेकर सरकाार ने, महाारााष्ट्र अधििनि�यम
क्रमांं�क ७ द्वााराा ऐसी इनाम भूमि� केे अंतरण, नि�यमि�ती
ीकरण
और अधििभोग केे रूपांं�तरण केे लिि£ए ऐसे नजरााणा की रााशिशि§ को ऐसी भूमि� केे वि�द्यमान बााजार मूल्य केे पॉं�च
प्रति�श
त तक कम कर दि�याा हैै।
३. कई अधििभोगि�योंं ने ऐसी भूमि� पर मकाान सन्नि��र्मि�ित कि�ए हैै जो अवैध रूप से अंतरि�त कि�ए गए
हैं और कई वर्षों से वहॉंं� नि�वाास कर रहेे हैं। यह देखा गयाा हैै कि� ऐसे नि�यमि�ती
ीकरण केे लिि£ए नजरााणा रााशिशि§
कम करनेे केे पश्चात् भी बडीी संख्याा मेंं ऐसे अधििभोगी ऐसे वि�नि�यमि�ती
ीकरण केे लिि£ए नजरााणा देने केे लिि£ए
आगेे नहींं आ रहें हैं । इसलिि£ए, सरकाार, जनहि�त मेंं, उक्त अधििनि�यम
की धाराा ६ की उप-धाराा (३) मेंं
संशाे�धन करनाा इष्टकर समझती
ी हैै, ताकि� जि�लााधििकारी द्वााराा केेवल नि�वाासीय प्रयोोजन केे लिि£ए ऐसी भूमि�
केे अंतरण को बि�नाा कि�सीी नजरााणा केे भूगताान और ऐसे अंतरण केे प्रमाण केे रूप मेंं एक रजि�स्ट्रीकृत
लिि£खतों को प्रस्तुुत करनेे पर वि�नि�यमि�ती
ीकरण करनेे केे लिि£ए उपबंंध कि�याा जा सकेे और तत्पश्चात् ऐसी
भूमि� ऐसे अंतरि�त अधििभोगी द्वााराा वर्गग एक अधििभोगी केे रूप मेंं धारि�त मानी जाएगी ।
४. प्रस्तुत वि�धेेयक का आशय उपर्यु�क्त उद्देेश्योंं काेे� प्राप्त करनाा हैै।
नागपूूर,च
ंंद्रशेखर बाावनकुळे,
दि�नांं�क ९ दि�संंबर २०२५।
रााजस्व मंंत्री।
(यथाार्थथ अनुवाद),
श्रीी. अरूण कमळााबााई वाळू गि�ते,
प्रभाारी भााषाा संचालक,
म
हाारााष्ट्र रााज्य ।
वि¦धाान भवन,ज
ि�तेंद्र भोळे,
नागपूूर,
सचि�व
-१,
दि�नांं�क १० दि�संंबर, २०२५।म
हाारााष्ट्र वि�धाानसभाा।
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