L. A. BILL No. CI OF 2025.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE HYDERABAD ABOLITION OF INAMS AND

CASH GRANTS ACT, 1954.

वि¦धाानसभाा वि¦धेयक क्रमांंsक १०१ सन् २०२५।

हैैदरााबााद ईनाम और नक़टद अनुदानों का उत्‍‍सादन अधि�नि�यम, १९५४ मेंं अधि�कतर संंशोोधन

करनेे संबंधीी वि¦धेयक।

क्योंकि� इसमेंं आगेे दर्शि§ित प्रयोोजनोंं केे लिि£ए, हैैदरााबााद ईनाम और नक़द अनुदानोंं का उत्‍‍सादन

अधिि˜नि�यम

, १९५४ मेंं अधिि˜कतर संशोधन करनाा इष्‍‍टकर हैं ; अतः भाारत गणरााज्य केे छििŒहत्तरवेंं वर्षष मेंं,

एतद्व्‍‍दाराा, नि�म्न अधिि˜नि�यम

अधिि˜नि�यमि�

त कि�याा जाता हैै :—

१. यह अधिि˜नि�यम

हैैदरााबााद इनाम और नकद अनुदानोंं का उत्‍‍सादन (संशोधन) अधिि˜नि�यम

, २०२५

कहलााए ।

सन् १९५५

का हैैदरााबााद

अधिि˜नि�यम

क्रमांं�क ८|

संक्षििȦप्‍‍त नाम|

भााग सात-५१-१.

एचबी-२४६४-१.

(१)

RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाारााष्ट्रट शासन रााजपत्र

असाधाारण भााग सात

वर्षष ११, अंंक २८(२)]

बुधवाार, डिि’सेंबर १०, २०२५/अग्रहायण १९, शकेे १९४७

[पृष्ठेे 3, किं�ंमत : रुपये ४७.००

असाधाारण क्रमांंsक ५१

प्रााधि�कृृत प्रकााशन

अध्यादेश, वि¦धेयके व अधि�नि�यम यांंsचाा हिं�ंदी अनुवाद (देवनागरी लिि£पी)

महाारााष्ट्र वि¦धाानमंंडळ सचि�वाालय

महाारााष्ट्र वि�धाानसभाा मेंं दि�नांं�क १० दि�संबर, २०२५ ई.को. पुुर:स्थाापि�त नि�म्न वि�धेेयक महाारााष्ट्र वि�धाानसभाा नि�यम ११७ केे अधीन

प्रकाशिशि§त कि�याा जाता हैै :—

2

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, डिसेंबर १०, २०२५/अग्रहायण १९, शके १

२. हैैदरााबााद इनाम और नकद अनुदानोंं का उत्‍‍सादन अधिि˜नि�यम, १९५४ की धाराा ६ की उप-धाराा (३) केे�

खण्‍‍ड (ख) मेंं, वि�द्यमान परन्‍‍तुक केे पश्‍‍चात् नि�म्‍‍न परंंतुक जोडा जाएगा, अथाा�त् :—

“परंंतु आगेे यह कि�, प्रारम्‍‍भण केे दि�नांं�क से पूर्वव, मदद माश इनाम भूमि� का ऐसा कोई अधिि˜भोग, जो नए और

अवि�भााज्‍‍य भू-स्‍वाामि�त्‍‍व (अधिि˜भोग वर्गग-दो) पर धारि�त हैै, पहलेे ही जि�लााधिि˜कारी या कि�सीी अन्‍‍य सक्षम प्राधिि˜कारी

की पूर्वव मंंजूरी केे बि�नाा, अधिि˜भोगी द्वााराा आवासीय प्रयोोजन केे लिि£ए स्‍‍थाानांं�तरि�त कर दि�याा गयाा हैै, ऐसे स्‍‍थाानांं�तरण को

जि�लााधिि˜कारी द्वााराा कि�सीी भी रा‍‍�शिशि§ का भूगताान कि�ए बि�नाा, ऐसे स्‍‍थाानांं�तरण केे प्रमाण केे रूप मेंं बि�क्रीी वि�लेेख, उपहाार

वि�लेेख, पट्टाा वि�लेेख आदि�, जैसे रजि�स्‍‍ट्रीकृत लिि£खतें प्रस्‍तुुत करनेे पर, एक आदेश द्वााराा वि�नि�यमि�

त कि�याा जा सकताा

हैै  ; और तत्‍‍पश्‍‍चात् ऐसी भूमि�, ऐसे आदेश केे दि�नांं�क से महाारााष्‍‍ट्र भू-रााजस्‍‍व संहि�ताा, १९६६ केे उपबंंधों केे अनुसरण

मेंं अधिि˜भोगी वर्गग एक केे रूप मेंं ऐसे अंतरि�तीी अधिि˜भोगी द्वााराा धारि�त की गई समझीी जाएगी ।”

सन् १९५५

का हैैदरााबााद

अधिि˜नि�यम

क्र. ८ की धाराा ६

मेंं संशोधन|

सन् १९५५ का

हैैदरााबााद अधिि˜,

क्र. ८|

सन् १९६६ का

महाा. ४१|

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, डिसेंबर १०, २०२५/अग्रहायण १९, शके १

3

उद्देेश्यों और कारणों का वक्तव्य

हैैदारााबााद इनाम और नक़द अनुदानोंं का उत्‍‍सादन ‍‍ अधिि˜नि�यम

, १९५४ (सन् १९५५ का हैैदरााबााद

अधिि˜नि�यम

क्र. ८) महाारााष्‍‍ट्र रााज्‍‍य केे हैैदरााबााद क्षेत्र मेंं इनाम और नक़द अनुदान को समाप्‍‍त करनेे केे लिि£ए

उपबंंध करताा हैै। मूल रूप से उक्‍‍त अधिि˜नि�यम

की धाराा ६ की उप-धाराा (३) मेंं यह उपबंंध हैै कि�, धाराा

६ की उप-धाराा (१) केे अधीन दि�याा गयाा अधिि˜भोग जि�लााधिि˜कारी की पूर्वव मंंजूरी बि�नाा और रााज्‍‍य सरकाार

को एक कति�पय

रााशिशि§ केे भुगताान केे बि�नाा, अन्‍‍तर और सीमा द्वााराा हस्‍‍तांं�तरणीीय या वि�भााजनीय नहींं होगा।

२. ऐसी मदत्‍‍मााश इनाम भूमि� केे बडेे पैमानेपर अधिि˜भाेे�गि�योंं ने उक्‍‍त अधिि˜नि�यम

केे उपबंंधों का उल्‍‍लंघन

करतेे हुए ऐसी भूमि� का हस्‍‍तांं�तरण कि�याा हैै। इसलिि£ए, सरकाार ने सन् २०१५ केे महाारााष्‍‍ट्र अधिि˜नि�यम

क्रमांं�क

२५ द्वााराा उक्‍‍त अधिि˜नि�यम

की धाराा ६ की उप-धाराा (३) को प्रति�स्‍‍थाापि�त कि�याा हैै और रााज्‍‍य सरकाार को

ऐसी भूमि� केे वि�द्यमान बााजार मूल्‍‍य केे पचाास प्रति�श

त का भुगताान और कति�पय

शास्ति�ि नजरााना केे रूप मेंं

इनाम भूमि� केे अंतरण, नि�यमि�ती

ीकरण, अनधिि˜कृत अन्‍‍तरण का वि�नि�यमि�ती

ीकरण और अधिि˜भोग केे रूपांं�तरण

का उपबंंध कि�याा हैै ।

जन प्रति�नि�धिि˜यों से प्राप्‍‍त वि�भि�न्‍‍न अभ्‍‍याावेेदनोंं और सरकाार द्वााराा गठिि‘त समि�ति� की सि�फा‍‍�रि�श को

ध्‍‍याान मेंं लेकर सरकाार ने, महाारााष्‍‍ट्र अधिि˜नि�यम

क्रमांं�क ७ द्वााराा ऐसी इनाम भूमि� केे अंतरण, नि�यमि�ती

ीकरण

और अधिि˜भोग केे रूपांं�तरण केे लिि£ए ऐसे नजरााणा की रााशिशि§ को ऐसी भूमि� केे वि�द्यमान बााजार मूल्‍‍य केे पॉं�च

प्रति�श

त तक कम कर दि�याा हैै।

३. कई अधिि˜भोगि�योंं ने ऐसी भूमि� पर मकाान सन्नि��र्मि�ित कि�ए हैै जो अवैध रूप से अंतरि�त कि�ए गए

हैं और कई वर्षों से वहॉंं� नि�वाास कर रहेे हैं। यह देखा गयाा हैै कि� ऐसे नि�यमि�ती

ीकरण केे लिि£ए नजरााणा रााशिशि§

कम करनेे केे पश्‍‍चात् भी बडीी संख्‍‍याा मेंं ऐसे अधिि˜भोगी ऐसे वि�नि�यमि�ती

ीकरण केे लिि£ए नजरााणा देने केे लिि£ए

आगेे नहींं आ रहें हैं । इसलिि£ए, सरकाार, जनहि�त मेंं, उक्‍‍त अधिि˜नि�यम

की धाराा ६ की उप-धाराा (३) मेंं

संशाे�धन करनाा इष्‍‍टकर समझती

ी हैै, ताकि� जि�लााधिि˜कारी द्वााराा केेवल नि�वाासीय प्रयोोजन केे लिि£ए ऐसी भूमि�

केे अंतरण को बि�नाा कि�सीी नजरााणा केे भूगताान और ऐसे अंतरण केे प्रमाण केे रूप मेंं एक रजि�स्‍‍ट्रीकृत

लिि£खतों को प्रस्‍तुुत करनेे पर वि�नि�यमि�ती

ीकरण करनेे केे लिि£ए उपबंंध कि�याा जा सकेे और तत्‍‍पश्‍‍चात् ऐसी

भूमि� ऐसे अंतरि�त अधिि˜भोगी द्वााराा वर्गग एक अधिि˜भोगी केे रूप मेंं धारि�त मानी जाएगी ।

४. प्रस्तुत वि�धेेयक का आशय उपर्यु�क्त उद्देेश्योंं काेे� प्राप्त करनाा हैै।

नागपूूर,च

ंंद्रशेखर बाावनकुळे,

दि�नांं�क ९ दि�संंबर २०२५।

रााजस्‍‍व मंंत्री।

(यथाार्थथ अनुवाद),

श्रीी. अरूण कमळााबााई वाळू गि�ते,

प्रभाारी भााषाा संचालक,

म

हाारााष्‍‍ट्र रााज्‍‍य ।

वि¦धाान भवन,ज

ि�तेंद्र भोळे,

नागपूूर,

सचि�व

-१,

दि�नांं�क १० दि�संंबर, २०२५।म

हाारााष्ट्र वि�धाानसभाा।

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