L. A. BILL No. CVIII OF 2025.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA OWNERSHIP FLATS
(REGULATION OF THE PROMOTION OF CONSTRUCTION, SALE,
MANAGEMENT AND TRANSFER) ACT, 1963.
वि¦धाानसभाा काा वि¦धेयक क्रमांंsक १०८ सन् २०२५।
महाारााष्ट्र स्वामि�त्व फ्लैैट (संनि�र्माɑण को प्रोोत्साहन देेना, वि¦क्रय, प्रबंंधन और हस्ताान्तरण काा
वि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, १९६३ मेंं अधि�कतर
संंशोोधन करनेे संंबंंधीी वि¦धेयक ।
क्योंकि� इसमेंं आगेे दर्शि§ित प्रयोोजनोंं केे लिि£ए, महाारााष्ट्र स्वाामि�त्व फ्लैट (संनि�र्माा�ण को प्रोत्साहन देना,
वि�क्रय, प्रबंंधन और हस्तान्तरण का वि�नि�यमन
) अधि�नि�यम
, १९६३ मेंं अधि�क
तर संशोधन करनाा इष्टकर है;
अत:, भाारत गणरााज्य केे छििहत्तरवें वर्षष मेंं, एतद् द्वााराा, नि�म्न अधि�नि�यम
अधि�नि�यमि�
त कि�याा जाता है :–
१. (१) यह अधि�नि�यम
महाारााष्ट्र स्वाामि�त्व फ्लैट (संनि�र्माा�ण को प्रोत्साहन देना, वि�क्रय, प्रबंंधन और
हस्तान्तरण का वि�नि�यमन
) (संशोधन और वि�धि�मा
ान्यताा) अधि�नि�यम
, २०२५ कहलााए।
सन् १९६३
का. महाा.
४५।
संक्षििȦप्त नाम।
)१(
RNI No. MAHBIL /2009/31730
महाारााष्ट्रट शासन रााजपत्र
असाधाारण भााग सात
वर्षष ११, अंक ३०]
शुक्रवार, डििसेंबर १२, २०२५/अग्रहाायण २१, शकेे १९४७
[पृष्ठेे ६ , किं�ंमत : रुपये ४७.००
असाधाारण क्रमांंsक ५७
प्राधि�कृृत प्रकााशन
अध्यादेेश, वि¦धेयके व अधि�नि�यम यांंsचाा हिं�ंदीी अनुवाद (देेवनागरी लि�पीी)
महाारााष्ट्र वि¦धाानमंंडळ सचि�वाालय
महाारााष्ट्र वि�धाानसभाा मेंं दि�नांं�क १२ दि�संंबर, २०२५ ई. को. पुुर:स्थाापि�त नि�म्न वि�धेेयक महाारााष्ट्र वि�धाानसभाा नि�यम
११७ केे
अधीन प्रकाशिशि§त कि�याा जाता है :-
भााग सात-५७-१.
एचबी-२४८९–१.
2
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, डिसेंबर १२, २०२५/अग्रहायण २१, शके १
२. महाारााष्ट्र स्वाामि�त्व फ्लैट (संनि�र्माा�ण को प्रोत्साहन देना, वि�क्रय, प्रबंंधन और हस्तान्तरण का
वि�नि�यमन
) अधि�नि�यम
, १९६३ (जि�सेे इसमेंं आगेे, “ मूल अधि�नि�यम
” कहाा गयाा है) की धाराा १ केे पश्चात्
नि�म्न धाराा नि�वि�ष्ट की जायेगी और १ मई २०१६ केे प्रभााव से नि�वि�ष्ट की गयीी समझीी जायेगी, अथाा�त् :–
“१ क. यह अधि�नि�यम
स्थाावर संपदाा परि�योोजना को लागू नहींं होगा जो स्थाावर संपदाा (वि�नि�यमन
और वि�काास) अधि�नि�यम
, २०१६ यह धारााएँ ५क, ११क, १३ख, १३ग, १३घ और सक्षम प्राधि�काारी
से संबंंधि�त अन्य उपबंंधों को छोडकर लागू है। ”।
३. मूूल अधि�नि�यम
की धाराा ५क मेंं, “और ११” शब्दों और अंकों केे स्थाान मेंं, “११ और
११क” अंक, शब्द और अक्षर रखेे जायेंगेे और १ मई २०१६ से रखेे गए समझाा जायेंगेे।
४. मूूल अधि�नि�य
म की धाराा ११ केे पश्चात् नि�म्न धाराा नि�वि�ष्ट की जायेगी और १ मई २०१६ केे
प्रभााव से नि�वि�ष्ट की गयीी समझीी जायेगी, अथाा�त् :–
“११ क. (१) जि�स स्थाावर संपदाा परि�योोजना की, स्थाावर संपदाा (वि�नि�यमन
और वि�काास)
अधि�नि�यम
, २०१६ केे अधीन रजि�स्ट्रीकृत कि�याा है ऐसी स्थाावर संपदाा परि�योोजना केे प्रर्ववतक महाारााष्ट्र
स्थाावर संपदाा (वि�नि�मन
और वि�काास) स्थाावर संपदाा परि�योोजनाओं का रजि�स्ट्रीकरण, स्थाावर संपदाा
अभि�कर्ताा� का रजि�स्ट्रीकरण, व्याज दरें और वेबसााईट का प्रकटीीकरण, नि�यम
, २०१७ केे नि�यम
९केे
उप-नि�यम
(२) और (३) केे अधीन आवंटि�ति� या आवंटि�ति�यों
ं केे संघ केे पक्ष मेंं रजि�स्ट्रीकृत स्वाामि�त्व
हस्तांं�तरण नि�ष्पादि�त करनेे मेंं वि�फल रहताा है तब आवंटि�ति� या अवंटि�ति�ओं का संघ भी उक्त धाराा १७
केे अधीन यथाा उपबंंधि�त और हस्तांं�तरण केे समान उनकेे पक्ष मेंं एकतर्फा� माना गयाा हस्तांं�तरण नि�ष्पादि�त
करनेे और इसे रजि�स्ट्रीकृत करणेे का हक्कदाार होगा और उस प्रयोोजन केे लिि£ये इस अधि�नि�यम
की धाराा
११ की, उप-धाराा (३) मेंं वि�नि�र्दि�िष्ट प्रक्रि�याा केे अनुसार सुसंगत दस्तावेजों केे साथ सक्षम प्राधि�काारी
को आवेदन कर सकेेगा।
(२) धाराा ११ की उप-धाराा (४) और (५) केे उपबंंध और इस अधि�नि�यम
केे अधीन एकतर्फा�
माना गयाा हस्तांं�तरण केे सुसंगत उपबंंध माना गयाा हस्तांं�तरण की मंंजुरी केे लिि£ए ऐसे आवेदन
यथाावश्यक परि�वर्ततन सहि�त लागू होंगेे।
५. कि�सीी भी न्यायालय या प्राधि�कर
ण केे कि�सीी भी न्यायनि�र्णणय
, डि�क्रीी या आदेश मेंं अन्तर्वि�िष्ट कि�सीी
बात केे होते हुए भी, मूल अधि�नि�यम
केे उपबंंधों केे अनुसार सक्षम प्राधि�काारी या संबंंधि�त समुचि�त रजि�स्ट्रीकरण
अधि�काारी द्वााराा जारी की गई कोई अधि�सूूचना, आदेश, सूचना, या परि�पत्रक या कि�येे गयेे नि�यम
या नि�ष्पादि�त
या रजि�स्ट्रीकृत माना गयाा हस्तांं�तरण, शुरू गी गई कि�सीी कार्ययवााही पर कि�याा गयाा नि�र्णणय या पारि�त कि�याा गयाा
आदेश या जारी कि�येे गयेे नि�र्देेशों समेेत, महाारााष्ट्र स्वाामि�त्व फ्लैट (संनि�र्माा�ण को प्रोत्साहन देना, वि�क्रय,
प्रबंंधन, हस्तांं�तरण का वि�नि�यमन
) (संशोधन और वि�धि� मान्यकर
ण) अधि�नि�यम
, २०२५ केे प्रारंभन केे पूर्वव,
मूल अधि�नि�यम
केे कि�न्ही उपबंंधों केे अधीन की गई या करनेे केे लिि£ए तात्पर्यि�ित कि�सीी बात या करनेे केे लिि£ए
तात्पर्यि�ित कि�सीी कार्ययवााही या शुरू की गई कार्ययवााही, यदि� इस अधि�नि�यम
द्वााराा यथाा संशोधि�त मूल अधि�नि�यम
केे उपबंंध सभी सारवाान समय मेंं नि�रंंतर प्रवृत्त थे ऐसा मानकर
वि�धि� केे अनुसरण मेंं सम्य् कतया वैध रूप
से जारी की गई अधि�सूूचना, दि�ए गयेे आदेश, जारी की गयीी सूचना, जारी कि�याा गयाा परि�पत्रक या बनााये गयेे
नि�यम
या नि�ष्पादि�त या रजि�स्ट्रि�िकर
ण कि�ए गयेे माना गयाा हस्तांं�तरण, की गई या शुरू की गई कार्ययवााही समझीी
जायेगी और सदैव जारी की गयीी अधि�सूूचना, दि�याा गयाा आदेश, जारी की गई सूचना, जारी कि�याा गयाा परि�पत्रक,
बनााये गयेे नि�यम
या नि�ष्पादि�त कि�ए गयेे और रजि�स्ट्रीकरण कि�ए गयेे माना गयाा हस्तांं�तरण की गई या शुरू की
गई कार्ययवााही समझीी जायेगी। और तद्नुसार कि�सीी न्यायालय मेंं या कि�सीी अधि�कर
ण या कि�सीी प्राधि�कर
ण केे
समक्ष इस आधार पर कि�, ऐसे प्रारम्भण को पूर्वव उक्त मूल अधि�नि�यम
केे उपबंंध रेराा अधि�नि�यम
केे अधीन
रजि�स्ट्रीकृत स्थाावर सम्पदाा परि�योोजना केे संबंंध मेंं एकतरफाा माना गयाा हस्तांं�तरण केे लिि£ए उपबंंध नहींं करताा
सन् १९६३ का महाा.
४५ की नवीीन धाराा
१क का नि�वेेशन।
सन् २०१६
का १६।
अधि�नि�यम
की
प्रयुक्ति�ि
।
सन् २०१६
का १६।
सन् १९६३ का महाा.
४५ की धाराा ५क मेंं
संशोधन।
सन् १९६३ का महाा.
४५ की नवीीन धाराा
१क का नि�वेेशन।
वि�धि�मा
ान्यताा और
व्यावृत्ति�।
सन् २०२५ का
महाा. .... ।
माना गयाा
हस्तांं�तरण।
सन् २०१६
का १६।
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, डिसेंबर १२, २०२५/अग्रहायण २१, शके १
3
है, कोई वााद, अभि�योोजन या अन्य वि�धि�क
कार्ययवााहि�याँँ� संस्थि�ि
त नहींं की जाएगी ।
६. (१) इस अधि�नि�यम
द्वााराा यथाा संशोधि�त मूल अधि�नि�यम
केे, उपबंंधों को प्रभाावी करनेे मेंं यदि�
कोई कठििनाई उद्दभूत होती है, तो रााज्य सरकाार जैसा अवसर हो, रााजपत्र मेंं प्रकाशिशि§त आदेश द्वााराा, मूल
अधि�नि�यम
केे उपबंंधों से असंगत न होने वााली कोई भी कार्ययवााही कर सकेेगी, जो उसे कठििनाई केे नि�रााकरण
करनेे केे प्रयोोजन केे लिि£ए आवश्यक या इष्टकर प्रति�त हो :
परन्तु, ऐसा कोई आदेश इस अधि�नि�यम
केे प्रारम्भण केे दि�नांं�क से दो वर्षाेंंɲ की अवधि� की समाप्ति�� केे
पश्चात् नहींं बनााया जाएगा।
(२) उप-धाराा (१) केे अधीन बनााया गयाा प्रत्येक आदेश, उसकेे बनााए जाने केे पश्चात् यथाासंभव
शीघ्र, रााज्य वि�धाानमंंंडल केे प्रत्येक सदन केे समक्ष रखाा जाएगा।
4
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, डिसेंबर १२, २०२५/अग्रहायण २१, शके १
उद्देेश्यों और काारणों काा वक्तव्य।
महाारााष्ट्र स्वाामि�त्व फ्लैट (संनि�र्माा�ण को प्रोत्साहन देना, वि�क्रय, प्रबंंधन और हस्तांं�तरण का वि�नि�यमन
)
अधि�नि�यम
,१९६३ ( सन् १९६३ का महाारााष्ट्र ४५ ) ( जि�सेे इसमेंं आगेे, “ मोफ़ाा” अधि�नि�यम
कहाा गयाा है)
की धाराा ११ (१) इस प्रवर्तक पर यह दायि�त्व डालती है कि�, वह अपनाा स्वाामि�त्व पूर्णण करनेे केे लिि£ए सभी
आवश्यक कदम उठाने केे और सहकाारी संस्थाा, कंपनीी या फ्लैट लेने वााले व्यक्ति�ियों
ं केे संघ को भूमि� और
भवन
मेंं अपनाा अधि�काार, स्वाामि�त्व और हि�त हस्तांं�तरि�त करनेे तथाा सहकाारी संस्थाा या कंपनीी रजि�स्ट्रीकृत
है या फ्लैट लेनेवााले संघ सम्य् कतया गठीीत है, केे दि�नांं�क से चार महीीने की वि�हि�त अवधि� केे भीतर या
सहमत अवधि� केे भीतर सभी सुसंगत दस्तावेज नि�ष्पादि�त करनाा।
यदि� प्रवर्तक ऐसे हस्तांं�तरण को नि�ष्पादि�त करनेे मेंं वि�फल रहताा है, तो ऐसी सहकाारी संस्थाा, कंपनीी या
अपाटटमेंंट मालिि£कों केे संघ केे सदस्य अपनेे पक्ष मेंं एकतर्फा� माना गयाा हस्तांं�तरण को नि�ष्पादि�त करनेे केे
हक़दार है और उक्त धाराा ११ की, उप-धाराा(३) केे अधीन सुसंगत दस्तऐवजों केे साथ सक्षम प्राधि�काारी को
आवेदन द्वााराा इसे रजि�स्ट्रीकृत करनाा।
२. स्थाावर संपदाा (वि�नि�यमन
और वि�काास) अधि�नि�यम
, २०१६ ( सन् २०१६ का १६ ) (जि�सेे
इसमेंं आगेे,“ रेराा अधि�नि�यम
” कहाा गयाा है) की धाराा १७ मेंं यह भी उपबंंध है कि�, प्रवर्तक स्थाानीय वि�धि� केे
अधीन प्रदान की गई स्वीकृत योोजनाओं केे अनुसार वि�नि�र्दि�िष्ट अवधि� केे भीतर या कि�सीी स्थाानीय वि�धि� केे
अभााव मेंं अधि�भोोग प्रमाणपत्र जारी करनेे केे दि�नांं�क से तीन महीीने केे भीतर आवंटि�ति� और आवंटि�ति�यों
ं केे
संघ केे पक्ष मेंं एक रजि�स्ट्रीकृत हस्तांं�तरण वि�लेेख नि�ष्पादि�त करेेगा। महाारााष्ट्र स्थाावर संपदाा (वि�नि�यमन
और
वि�काास) (स्थाावर संपदाा परि�योोजनाओं का रजि�स्ट्रीकरण, स्थाावर संपदाा अभि�कर्ताा� का रजि�स्ट्रीकरण, व्याज
दरें और वेबसााईट पर प्रकटि�कर
ण ) नि�यम
, २०१७ केे नि�यम
९ केे उप-नि�यम
(४) मेंं यह उपबंंध है कि�,
सहकाारी संस्थाा, कंपनीी या आवंटि�ति�यों
ं का संघ भी अपनेे पक्ष मेंं एकतर्फा� हस्तांं�तरण नि�ष्पादि�त करनेे और
इसे मोफाा अधि�नि�यम
केे उपबंंधों केे अनुसार उसकेे पक्ष मेंं नि�ष्पादि�त माना गयाा एकतरफाा हस्तांं�तरण
रजि�स्ट्रीकृत करनेे केे हक़दार होंगेे।
३. रेराा अधि�नि�यम
की धाराा ८८ यह स्पष्ट करतीी है कि�, रेराा अधि�नि�यम
केे तत्समय प्रवृत्त उपबंंध
कि�सीी अन्य वि�धि� केे अति�रि�क्त है और उसका अल्पििčिकरण करनेे वााले नहींं हैं। मोफाा अधि�नि�यम
, रेराा
अधि�नि�यम
और तद् धीन बनााये गयेे नि�यमोंं
ं मेंं अंतर्वि�िष्ट उपर्यु�क्त नि�र्दि�िष्ट उपबंंधों की दृष्टि�� से तत्समय प्रवृत्त
वि�द्यमान स्थाानीय वि�धि� केे अनुसार सक्षम प्राधि�काारी, सहकाारी संस्थाा, कंपनीी या फ्लैट या अपाटटमेंंट मालिि£कों
केे संघ केे पक्ष मेंं एकतर्फा� माना गयाा हस्तांं�तरण जारी कर रहेे है। संस्थााओं या संघों का पुुनर्वि�िकास केे लिि£ए
भूमि� या भवन
का हस्तांं�तरण होना आवश्यक है। एकतर्फा� माना गयाा हस्तांं�तरण केे उपबंंध बडेे पैमाने पर जनताा
केे सामाजि�क
कल्याण केे लिि£ए कि�ए है। रााज्य मेंं बहुुत सारी संस्थााएँ अभी तक अस्ति�ित्व मेंं है जहाँँ� प्रवर्तक
ने इस संबंंध मेंं वि�द्यमान उपबंंध होने केे बावजूूद उनकेे पक्ष मेंं हस्तांं�तरण नि�ष्पादि�त नहींं कि�याा है । पूनर्वि�िकास
केे लिि£ए संस्थााओं या आबंंटि�ति�यों
ं केे संघ को भूमि� या भवन
केे हस्तातंरण की जरुरत है ।
४. इसलिि£ए, स्थाावर संपदाा परि�योोजनाओं पर रजि�स्ट्रीकृत मोफाा अधि�नि�यम
की प्रयोोज्यताा मेंं स्पष्टता
लाने और रेराा अधि�नि�यम
केे अधीन रजि�स्ट्रीकृत परि�योोजनाओं केे संबंंध मेंं एकतर्फा� माना गयाा हस्तांं�तरण केे
लिि£ए स्पष्ट उपबंंध करनेे केे लिि£ए सरकाार मोफाा अधि�नि�यम
मेंं यथोोचि�त संशोधन करनाा इष्टकर समझती
ी है।
कि�सीी भी अधि�सूूचना, आदेश, नोोटीस या जारी कि�येे गयेे परि�पत्र या बनााये गयेे नि�यमोंं
ं या नि�ष्पादि�त और
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, डिसेंबर १२, २०२५/अग्रहायण २१, शके १
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रजि�स्ट्रीकृत माना गयाा हस्तांं�तरण या उसकेे लिि£ए शुरू की गई कि�सीी भी कार्ययवााही को वि�धि�मा
ान्य करनेे केे लिि£ए
आवश्यक वि�धि�मा
ान्यकर
ण उपबंंधों केे लिि£ए उपबंंध करनेे का भी प्रस्ताव है।
५. प्रस्तुत वि�धेेयक का आशय उपर्यु�क्त उद्देशों को प्राप्त करनाा हैं।
नागपुुर,
दि�नांं�कि�त ११ दि�संंबर, २०२५।
एकनााथ शिं�ंदेे,
उप-मुख्यमंंत्री।
(आवाास )
भााग सात-५७-२.
एचबी-२४८९–२.
6
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, डिसेंबर १२, २०२५/अग्रहायण २१, शके १
प्रत्यायोजि�त वि¦धाान संंबंंधीी ज्ञाापन ।
प्रस्तुत वि�धेेयक मेंं वि�धाायीशक्ति�ि
केे प्रत्यायोोजन केे लिि£ए नि�म्न प्रस्ताव अंतर्गगस्त हैं :—
खंंड ६. इस खंड केे अधि�न
, रााज्य सरकाार को इस अधि�नि�यम
केे उपबंंधो को प्रभाावी करनेे मेंं उद्भूत
होने वााली कि�सीी भी कठििनाई को दूर करनेे केे लिि£ए रााजपत्र मेंं आदेश जारी करनेे का अधि�काार दि�याा गयाा हैं।
२. वि�धाायीशक्ति�ि
केे प्रत्यायोोजन केे लिि£ए उपर्यु�क्त प्रस्ताव सामान्य स्वरूप का है।
(यथाार्थथ अनुवााद ),
श्रीी. अरूण कमळााबाई वाळू गि�तेे,
प्रभाारी भााषाा संचालक,
म
हाारााष्ट्र रााज्य।
वि¦धाान भवन,
जि�तेंद्र भोळे,
नागपुुर,
सचि�व
-१,
दि�नांं�कि�त : १२ दि�संंबर, २०२५।म
हाारााष्ट्र वि�धाानसभाा।
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE,
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING,
.STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE