L. A. BILL No. CVIII OF 2025.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA OWNERSHIP FLATS

(REGULATION OF THE PROMOTION OF CONSTRUCTION, SALE,

MANAGEMENT AND TRANSFER) ACT, 1963.

वि¦धाानसभाा काा वि¦धेयक क्रमांंsक १०८ सन् २०२५।

महाारााष्ट्र स्वामि�त्व फ्लैैट (संनि�र्माɑण को प्रोोत्साहन देेना, वि¦क्रय, प्रबंंधन और हस्ताान्तरण काा

वि¦नि�यमन) अधि�नि�यम, १९६३ मेंं अधि�कतर

संंशोोधन करनेे संंबंंधीी वि¦धेयक ।

क्योंकि� इसमेंं आगेे दर्शि§ित प्रयोोजनोंं केे लिि£ए, महाारााष्ट्र स्वाामि�त्व फ्लैट (संनि�र्माा�ण को प्रोत्साहन देना,

वि�क्रय, प्रबंंधन और हस्तान्तरण का वि�नि�यमन

) अधि�नि�यम

, १९६३ मेंं अधि�क

तर संशोधन करनाा इष्टकर है;

अत:, भाारत गणरााज्य केे छििŒहत्तरवें वर्षष मेंं, एतद् द्वााराा, नि�म्न अधि�नि�यम

अधि�नि�यमि�

त कि�याा जाता है :–

१.  (१) यह अधि�नि�यम

महाारााष्ट्र स्वाामि�त्व फ्लैट (संनि�र्माा�ण को प्रोत्साहन देना, वि�क्रय, प्रबंंधन और

हस्तान्तरण का वि�नि�यमन

) (संशोधन और वि�धि�मा

ान्यताा) अधि�नि�यम

, २०२५ कहलााए।

सन् १९६३

का. महाा.

४५।

संक्षििȦप्त नाम।

)१(

RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाारााष्ट्रट शासन रााजपत्र

असाधाारण भााग सात

वर्षष ११, अंक ३०]

शुक्रवार, डिि’सेंबर १२, २०२५/अग्रहाायण २१, शकेे १९४७

[पृष्ठेे ६ , किं�ंमत : रुपये ४७.००

असाधाारण क्रमांंsक ५७

प्राधि�कृृत प्रकााशन

अध्यादेेश, वि¦धेयके व अधि�नि�यम यांंsचाा हिं�ंदीी अनुवाद (देेवनागरी लि�पीी)

महाारााष्‍‍ट्र वि¦धाानमंंडळ सचि�वाालय

महाारााष्‍‍ट्र वि�धाानसभाा मेंं दि�नांं�क १२ दि�संंबर, २०२५ ई. को. पुुर:स्‍‍थाापि�त नि�म्‍‍न वि�धेेयक महाारााष्‍‍ट्र वि�धाानसभाा नि�यम

११७ केे

अधीन प्रकाशिशि§त कि�याा जाता है :-

भााग सात-५७-१.

एचबी-२४८९–१.

2

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, डिसेंबर १२, २०२५/अग्रहायण २१, शके १

२.  महाारााष्ट्र स्वाामि�त्व फ्लैट (संनि�र्माा�ण को प्रोत्साहन देना, वि�क्रय, प्रबंंधन और हस्तान्तरण का

वि�नि�यमन

) अधि�नि�यम

, १९६३ (जि�सेे इसमेंं आगेे, “ मूल अधि�नि�यम

” कहाा गयाा है) की धाराा १ केे पश्चात्

नि�म्न धाराा नि�वि�ष्ट की जायेगी और १ मई २०१६ केे प्रभााव से नि�वि�ष्ट की गयीी समझीी जायेगी, अथाा�त् :–

“१ क.  यह अधि�नि�यम

स्थाावर संपदाा परि�योोजना को लागू नहींं होगा जो स्थाावर संपदाा (वि�नि�यमन

और वि�काास) अधि�नि�यम

, २०१६ यह धारााएँ ५क, ११क, १३ख, १३ग, १३घ और सक्षम प्राधि�काारी

से संबंंधि�त अन्य उपबंंधों को छोडकर लागू है। ”।

३.  मूूल अधि�नि�यम

की धाराा ५क मेंं, “और ११” शब्दों और अंकों केे स्थाान मेंं, “११ और

११क” अंक, शब्द और अक्षर रखेे जायेंगेे और १ मई २०१६ से रखेे गए समझाा जायेंगेे।

४.  मूूल अधि�नि�य

म की धाराा ११ केे पश्चात् नि�म्न धाराा नि�वि�ष्ट की जायेगी और १ मई २०१६ केे

प्रभााव से नि�वि�ष्ट की गयीी समझीी जायेगी, अथाा�त् :–

“११ क. (१) जि�स स्थाावर संपदाा परि�योोजना की, स्थाावर संपदाा (वि�नि�यमन

और वि�काास)

अधि�नि�यम

, २०१६ केे अधीन रजि�स्ट्रीकृत कि�याा है ऐसी स्थाावर संपदाा परि�योोजना केे प्रर्ववतक महाारााष्ट्र

स्थाावर संपदाा (वि�नि�मन

और वि�काास) स्थाावर संपदाा परि�योोजनाओं का रजि�स्ट्रीकरण, स्थाावर संपदाा

अभि�कर्ताा� का रजि�स्ट्रीकरण, व्याज दरें और वेबसााईट का प्रकटीीकरण, नि�यम

, २०१७ केे नि�यम

९केे

उप-नि�यम

(२) और (३) केे अधीन आवंटि�ति� या आवंटि�ति�यों

ं केे संघ केे पक्ष मेंं रजि�स्ट्रीकृत स्वाामि�त्व

हस्तांं�तरण नि�ष्पादि�त करनेे मेंं वि�फल रहताा है तब आवंटि�ति� या अवंटि�ति�ओं का संघ भी उक्त धाराा १७

केे अधीन यथाा उपबंंधि�त और हस्तांं�तरण केे समान उनकेे पक्ष मेंं एकतर्फा� माना गयाा हस्तांं�तरण नि�ष्पादि�त

करनेे और इसे रजि�स्ट्रीकृत करणेे का हक्कदाार होगा और उस प्रयोोजन केे लिि£ये इस अधि�नि�यम

की धाराा

११ की, उप-धाराा (३) मेंं वि�नि�र्दि�िष्ट प्रक्रि�याा केे अनुसार सुसंगत दस्तावेजों केे साथ सक्षम प्राधि�काारी

को आवेदन कर सकेेगा।

(२) धाराा ११ की उप-धाराा (४) और (५) केे उपबंंध और इस अधि�नि�यम

केे अधीन एकतर्फा�

माना गयाा हस्तांं�तरण केे सुसंगत उपबंंध माना गयाा हस्तांं�तरण की मंंजुरी केे लिि£ए ऐसे आवेदन

यथाावश्यक परि�वर्ततन सहि�त लागू होंगेे।

५.  कि�सीी भी न्यायालय या प्राधि�कर

ण केे कि�सीी भी न्यायनि�र्णणय

, डि�क्रीी या आदेश मेंं अन्तर्वि�िष्ट कि�सीी

बात केे होते हुए भी, मूल अधि�नि�यम

केे उपबंंधों केे अनुसार सक्षम प्राधि�काारी या संबंंधि�त समुचि�त रजि�स्ट्रीकरण

अधि�काारी द्वााराा जारी की गई कोई अधि�सूूचना, आदेश, सूचना, या परि�पत्रक या कि�येे गयेे नि�यम

या नि�ष्पादि�त

या रजि�स्ट्रीकृत माना गयाा हस्तांं�तरण, शुरू गी गई कि�सीी कार्ययवााही पर कि�याा गयाा नि�र्णणय या पारि�त कि�याा गयाा

आदेश या जारी कि�येे गयेे नि�र्देेशों समेेत, महाारााष्ट्र स्वाामि�त्व फ्लैट (संनि�र्माा�ण को प्रोत्साहन देना, वि�क्रय,

प्रबंंधन, हस्तांं�तरण का वि�नि�यमन

) (संशोधन और वि�धि� मान्यकर

ण) अधि�नि�यम

, २०२५ केे प्रारंभन केे पूर्वव,

मूल अधि�नि�यम

केे कि�न्ही उपबंंधों केे अधीन की गई या करनेे केे लिि£ए तात्पर्यि�ित कि�सीी बात या करनेे केे लिि£ए

तात्पर्यि�ित कि�सीी कार्ययवााही या शुरू की गई कार्ययवााही, यदि� इस अधि�नि�यम

द्वााराा यथाा संशोधि�त मूल अधि�नि�यम

केे उपबंंध सभी सारवाान समय मेंं नि�रंंतर प्रवृत्त थे ऐसा मानकर

वि�धि� केे अनुसरण मेंं सम्य् कतया वैध रूप

से जारी की गई अधि�सूूचना, दि�ए गयेे आदेश, जारी की गयीी सूचना, जारी कि�याा गयाा परि�पत्रक या बनााये गयेे

नि�यम

या नि�ष्पादि�त या रजि�स्ट्रि�िकर

ण कि�ए गयेे माना गयाा हस्तांं�तरण, की गई या शुरू की गई कार्ययवााही समझीी

जायेगी और सदैव जारी की गयीी अधि�सूूचना, दि�याा गयाा आदेश, जारी की गई सूचना, जारी कि�याा गयाा परि�पत्रक,

बनााये गयेे नि�यम

या नि�ष्पादि�त कि�ए गयेे और रजि�स्ट्रीकरण कि�ए गयेे माना गयाा हस्तांं�तरण की गई या शुरू की

गई कार्ययवााही समझीी जायेगी। और तद्नुसार कि�सीी न्यायालय मेंं या कि�सीी अधि�कर

ण या कि�सीी प्राधि�कर

ण केे

समक्ष इस आधार पर कि�, ऐसे प्रारम्भण को पूर्वव उक्त मूल अधि�नि�यम

केे उपबंंध रेराा अधि�नि�यम

केे अधीन

रजि�स्ट्रीकृत स्थाावर सम्पदाा परि�योोजना केे संबंंध मेंं एकतरफाा माना गयाा हस्तांं�तरण केे लिि£ए उपबंंध नहींं करताा

सन् १९६३ का महाा.

४५ की नवीीन धाराा

१क का नि�वेेशन।

सन् २०१६

का १६।

अधि�नि�यम

की

प्रयुक्ति�ि

।

सन् २०१६

का १६।

सन् १९६३ का महाा.

४५ की धाराा ५क मेंं

संशोधन।

सन् १९६३ का महाा.

४५ की नवीीन धाराा

१क का नि�वेेशन।

वि�धि�मा

ान्यताा और

व्यावृत्ति�।

सन् २०२५ का

महाा. .... ।

माना गयाा

हस्तांं�तरण।

सन् २०१६

का १६।

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, डिसेंबर १२, २०२५/अग्रहायण २१, शके १

3

है, कोई वााद, अभि�योोजन या अन्य वि�धि�क

कार्ययवााहि�याँँ� संस्थि�ि

त नहींं की जाएगी ।

६.  (१) इस अधि�नि�यम

द्वााराा यथाा संशोधि�त मूल अधि�नि�यम

केे, उपबंंधों को प्रभाावी करनेे मेंं यदि�

कोई कठिि‘नाई उद्दभूत होती है, तो रााज्य सरकाार जैसा अवसर हो, रााजपत्र मेंं प्रकाशिशि§त आदेश द्वााराा, मूल

अधि�नि�यम

केे उपबंंधों से असंगत न होने वााली कोई भी कार्ययवााही कर सकेेगी, जो उसे कठिि‘नाई केे नि�रााकरण

करनेे केे प्रयोोजन केे लिि£ए आवश्यक या इष्टकर प्रति�त हो :

परन्तु, ऐसा कोई आदेश इस अधि�नि�यम

केे प्रारम्भण केे दि�नांं�क से दो वर्षाेंंɲ की अवधि� की समाप्ति�� केे

पश्चात् नहींं बनााया जाएगा।

(२) उप-धाराा (१) केे अधीन बनााया गयाा प्रत्येक आदेश, उसकेे बनााए जाने केे पश्चात् यथाासंभव

शीघ्र, रााज्य वि�धाानमंंंडल केे प्रत्येक सदन केे समक्ष रखाा जाएगा।

4

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, डिसेंबर १२, २०२५/अग्रहायण २१, शके १

उद्देेश्यों और काारणों काा वक्तव्य।

महाारााष्ट्र स्वाामि�त्व फ्लैट (संनि�र्माा�ण को प्रोत्साहन देना, वि�क्रय, प्रबंंधन और हस्तांं�तरण का वि�नि�यमन

)

अधि�नि�यम

,१९६३ ( सन् १९६३ का महाारााष्ट्र ४५ ) ( जि�सेे इसमेंं आगेे, “ मोफ़ाा” अधि�नि�यम

कहाा गयाा है)

की धाराा ११ (१) इस प्रवर्तक पर यह दायि�त्व डालती है कि�, वह अपनाा स्वाामि�त्व पूर्णण करनेे केे लिि£ए सभी

आवश्यक कदम उठाने केे और सहकाारी संस्थाा, कंपनीी या फ्लैट लेने वााले व्यक्ति�ियों

ं केे संघ को भूमि� और

भवन

मेंं अपनाा अधि�काार, स्वाामि�त्व और हि�त हस्तांं�तरि�त करनेे तथाा सहकाारी संस्थाा या कंपनीी रजि�स्ट्रीकृत

है या फ्लैट लेनेवााले संघ सम्य् कतया गठीीत है, केे दि�नांं�क से चार महीीने की वि�हि�त अवधि� केे भीतर या

सहमत अवधि� केे भीतर सभी सुसंगत दस्तावेज नि�ष्पादि�त करनाा।

यदि� प्रवर्तक ऐसे हस्तांं�तरण को नि�ष्पादि�त करनेे मेंं वि�फल रहताा है, तो ऐसी सहकाारी संस्थाा, कंपनीी या

अपाटटमेंंट मालिि£कों केे संघ केे सदस्य अपनेे पक्ष मेंं एकतर्फा� माना गयाा हस्तांं�तरण को नि�ष्पादि�त करनेे केे

हक़दार है और उक्त धाराा ११ की, उप-धाराा(३) केे अधीन सुसंगत दस्तऐवजों केे साथ सक्षम प्राधि�काारी को

आवेदन द्वााराा इसे रजि�स्ट्रीकृत करनाा।

२.  स्थाावर संपदाा (वि�नि�यमन

और वि�काास) अधि�नि�यम

, २०१६ ( सन् २०१६ का १६ ) (जि�सेे

इसमेंं आगेे,“ रेराा अधि�नि�यम

” कहाा गयाा है) की धाराा १७ मेंं यह भी उपबंंध है कि�, प्रवर्तक स्थाानीय वि�धि� केे

अधीन प्रदान की गई स्वीकृत योोजनाओं केे अनुसार वि�नि�र्दि�िष्ट अवधि� केे भीतर या कि�सीी स्थाानीय वि�धि� केे

अभााव मेंं अधि�भोोग प्रमाणपत्र जारी करनेे केे दि�नांं�क से तीन महीीने केे भीतर आवंटि�ति� और आवंटि�ति�यों

ं केे

संघ केे पक्ष मेंं एक रजि�स्ट्रीकृत हस्तांं�तरण वि�लेेख नि�ष्पादि�त करेेगा। महाारााष्ट्र स्थाावर संपदाा (वि�नि�यमन

और

वि�काास) (स्थाावर संपदाा परि�योोजनाओं का रजि�स्ट्रीकरण, स्थाावर संपदाा अभि�कर्ताा� का रजि�स्ट्रीकरण, व्याज

दरें और वेबसााईट पर प्रकटि�कर

ण ) नि�यम

, २०१७ केे नि�यम

९ केे उप-नि�यम

(४) मेंं यह उपबंंध है कि�,

सहकाारी संस्थाा, कंपनीी या आवंटि�ति�यों

ं का संघ भी अपनेे पक्ष मेंं एकतर्फा� हस्तांं�तरण नि�ष्पादि�त करनेे और

इसे मोफाा अधि�नि�यम

केे उपबंंधों केे अनुसार उसकेे पक्ष मेंं नि�ष्पादि�त माना गयाा एकतरफाा हस्तांं�तरण

रजि�स्ट्रीकृत करनेे केे हक़दार होंगेे।

३.  रेराा अधि�नि�यम

की धाराा ८८ यह स्पष्ट करतीी है कि�, रेराा अधि�नि�यम

केे तत्समय प्रवृत्त उपबंंध

कि�सीी अन्य वि�धि� केे अति�रि�क्त है और उसका अल्पििčिकरण करनेे वााले नहींं हैं। मोफाा अधि�नि�यम

, रेराा

अधि�नि�यम

और तद् धीन बनााये गयेे नि�यमोंं

ं मेंं अंतर्वि�िष्ट उपर्यु�क्त नि�र्दि�िष्ट उपबंंधों की दृष्टि�� से तत्समय प्रवृत्त

वि�द्यमान स्थाानीय वि�धि� केे अनुसार सक्षम प्राधि�काारी, सहकाारी संस्थाा, कंपनीी या फ्लैट या अपाटटमेंंट मालिि£कों

केे संघ केे पक्ष मेंं एकतर्फा� माना गयाा हस्तांं�तरण जारी कर रहेे है। संस्थााओं या संघों का पुुनर्वि�िकास केे लिि£ए

भूमि� या भवन

का हस्तांं�तरण होना आवश्यक है। एकतर्फा� माना गयाा हस्तांं�तरण केे उपबंंध बडेे पैमाने पर जनताा

केे सामाजि�क

कल्याण केे लिि£ए कि�ए है। रााज्य मेंं बहुुत सारी संस्थााएँ अभी तक अस्ति�ित्व मेंं है जहाँँ� प्रवर्तक

ने इस संबंंध मेंं वि�द्यमान उपबंंध होने केे बावजूूद उनकेे पक्ष मेंं हस्तांं�तरण नि�ष्पादि�त नहींं कि�याा है । पूनर्वि�िकास

केे लिि£ए संस्थााओं या आबंंटि�ति�यों

ं केे संघ को भूमि� या भवन

केे हस्तातंरण की जरुरत है ।

४.  इसलिि£ए, स्थाावर संपदाा परि�योोजनाओं पर रजि�स्ट्रीकृत मोफाा अधि�नि�यम

की प्रयोोज्यताा मेंं स्पष्टता

लाने और रेराा अधि�नि�यम

केे अधीन रजि�स्ट्रीकृत परि�योोजनाओं केे संबंंध मेंं एकतर्फा� माना गयाा हस्तांं�तरण केे

लिि£ए स्पष्ट उपबंंध करनेे केे लिि£ए सरकाार मोफाा अधि�नि�यम

मेंं यथोोचि�त संशोधन करनाा इष्टकर समझती

ी है।

कि�सीी भी अधि�सूूचना, आदेश, नोोटीस या जारी कि�येे गयेे परि�पत्र या बनााये गयेे नि�यमोंं

ं या नि�ष्पादि�त और

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, डिसेंबर १२, २०२५/अग्रहायण २१, शके १

5

रजि�स्ट्रीकृत माना गयाा हस्तांं�तरण या उसकेे लिि£ए शुरू की गई कि�सीी भी कार्ययवााही को वि�धि�मा

ान्य करनेे केे लिि£ए

आवश्यक वि�धि�मा

ान्यकर

ण उपबंंधों केे लिि£ए उपबंंध करनेे का भी प्रस्ताव है।

५.  प्रस्तुत वि�धेेयक का आशय उपर्यु�क्त उद्देशों को प्राप्त करनाा हैं।

नागपुुर,

दि�नांं�कि�त ११ दि�संंबर, २०२५।

एकनााथ शिं�ंदेे,

उप-मुख्यमंंत्री।

(आवाास )

भााग सात-५७-२.

एचबी-२४८९–२.

6

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, डिसेंबर १२, २०२५/अग्रहायण २१, शके १

प्रत्यायोजि�त वि¦धाान संंबंंधीी ज्ञाापन ।

प्रस्तुत वि�धेेयक मेंं वि�धाायीशक्ति�ि

केे प्रत्यायोोजन केे लिि£ए नि�म्न प्रस्ताव अंतर्गगस्त हैं :—

खंंड ६.  इस खंड केे अधि�न

, रााज्य सरकाार को इस अधि�नि�यम

केे उपबंंधो को प्रभाावी करनेे मेंं उद्भूत

होने वााली कि�सीी भी कठिि‘नाई को दूर करनेे केे लिि£ए रााजपत्र मेंं आदेश जारी करनेे का अधि�काार दि�याा गयाा हैं।

२.  वि�धाायीशक्ति�ि

केे प्रत्यायोोजन केे लिि£ए उपर्यु�क्त प्रस्ताव सामान्य स्वरूप का है।

(यथाार्थथ अनुवााद ),

श्रीी. अरूण कमळााबाई वाळू गि�तेे,

प्रभाारी भााषाा संचालक,

म

हाारााष्ट्र रााज्य।

वि¦धाान भवन,

जि�तेंद्र भोळे,

नागपुुर,

सचि�व

-१,

दि�नांं�कि�त : १२ दि�संंबर, २०२५।म

हाारााष्ट्र वि�धाानसभाा।

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