L. A. BILL No. CIX OF 2025.
A BILL
TO CONSOLIDATE LAWS RELATING TO PRISONS, PRISONER’S AND
CORRECTIONAL SERVICES IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND
TO PROVIDE FOR REGULATION THEREOF AND THE MATTERS
CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.
वि¦धाानसभाा काा वि¦धेयक क्रमांंsक १०९ सन् २०२५ ।
महाारााष्ट्र रााज्य मेंं कााराागाारों, बन्दिąियों और सुधााराात्मक सेवाओं से संबंंधि�त वि¦धि�यों काा समेकन
और उसके वि¦नि�यमन करनेे के लिि£ए तथाा तत्संबंंधि� या उससे आनुषंंगि�क माामलोंं के लिि£ए उपबंध
करनेे संबंंधि� वि¦धेयक ।
क्योंकि� महाारााष्ट्र रााज्य में कााराागाारों, बन्दिąियों और सुुधााराात्मक सेवााओं से संबंधि�त वि�धि�यों काा समेेकन
और उसकेे वि�नि�यमन करनेे के लिि£ए तथाा तत्संबंधि� या उससेे आनुषंंगि�क मामलों काा उपबंध करनाा इष्टकर
है; अतः भाारत गणरााज्य के छििहत्तरवें वर्ष में, एतद् द्वााराा, नि�म्न अधि�नि�यम अधि�नि�यमि�त कि�याा जााता है :—
भााग सात-५९-१.
एचबी-२५०७-१.
(१)
RNI No. MAHBIL /2009/31730
महाारााष्ट्रट शाासन रााजपत्र
असाधाारण भााग सात
वर्ष ११, अंक ३१]
शनि�वाार, डििसेंबर १३, २०२५/अग्रहाायण २२, शकेे १९४७
[पृष्ठेे 31, किं�ंमत : रुपये ४७.००
असाधाारण क्रमांंsक ५९
प्रााधि�कृृत प्रकााशन
अध्यादेश, वि¦धेयके व अधि�नि�यम यांंsचाा हिं�ंदी अनुवाद (देवनागरीी लिि£पी)
महाारााष्ट्र वि¦धाानमंंडळ सचि�वाालय
महाारााष्ट्र वि�धाानसभाा में दि�नां�क १३ दि�संंबर, २०२५ ई. को. पुर:स्थाापि�त नि�म्न वि�धेेयक महाारााष्ट्र वि�धाानसभाा नि�यम ११७ के
अधीन प्रकााशिि§त कि�याा जााता है :—
2
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, डिसेंबर १३, २०२५/अग्रहायण २२, शके १
अध्याय एक
प्राारम्भििĊ�क
१. (१) यह अधि�नि�यम महाारााष्ट्र कााराागाार और सुुधााराात्मक सेवााओं अधि�नि�यम, २०२५ कहलााए।
(२) यह ऐसे दि�नां�क को प्रवृत्त होगाा, जि�सेे रााज्य सरकाार रााजपत्र में अधि�सूूचना द्वााराा नि�यत करें ।
२. (१) इस अधि�नि�यम में जब तक की संदर्भभ से, अन्यथाा अपेक्षििȦत न हो,—
(क) “पश्चात् वर्ती देखभााल सेवााएँ” काा तात्पर्यय, रि�हाा कि�येे गयेे बन्दी को एक कर्ततव्यनि�ष्ठ
नागरि�क के रूप में सुुधााराात्मक जीवन व्यतीत करनेे के लिि£ये ऐसे बन्दिąियों काा पुनर्वसन करनेे के
उद्देेश्य से सेवाा या गति�वि�धि� से है ;
(ख) “सि�वि�ल बन्दी” काा तात्पर्यय, कोई बन्दी, जो अभि�रक्षा में लिि£ये गयेे अपरााधि�क बन्दी नहीं
है ;
(ग) “संसूचना उपकरण” काा तात्पर्यय, सूचना प्रौद्योोगि�कीी अधि�नि�यम, २००० की धााराा २ की
उप-धााराा (१) के खण्ड (जक) के अधीन यथाा परि�भााषि�त संसूचना उपकरण, से है ;
(घ) “दोषसि�द्ध बन्दी” काा तात्पर्यय, एक व्यक्तििòि, जो कि�सीी अपरााध में दोषी पाया गयाा है और
कााराागाार में सजाा कााट रहाा है ;
(ङ) “दण्डि�ित बन्दी” काा तात्पर्यय, जि�सेे सक्षम न्यायालय द्वााराा दण्डि�ित बन्दी और जि�सकीी दया
याचि�काा अस्वीकृत की गई है, से हैं;
(च) “सुुधााराात्मक सेवाा” काा तात्पर्यय, ऐसी कोई सेवाा या काार्ययक्रम जि�सकाा उद्देेश्य बन्दी को
सुुधाार और पुनर्वसन करनेे से है और इसमें बन्दी के पर्ययवेक्षण, प्रशिि§क्षण, नि�यंत्रण और अभि�रक्षा से
संबंधि�त सेवााएँ सम्मि�िलिि£त है ;
(छ) “न्यायालय” में वि�धि�क रीत्या सि�वि�ल, आपरााधि�क या रााजस्व अधि�काारि�ताा क्षेत्र काा
प्रयोग करनेेवााला कोई अधि�काारी सम्मि�िलिि£त है, से है ;
(ज) “ आपरााधि�क बन्दी” काा तात्पर्यय, कोई बन्दी जो न्यायालय या सेना न्यायालय की सजाा
के अधीन है और इसमें वह व्यक्तििòि भाारतीीय नागरि�क सुुरक्षा संहि�ताा, २०२३ के अध्याय नौ के उपबंधों
के अधीन कााराागाार में बंद व्यक्तििòि शामि�ल है;
(झ) “नजरबन्द बन्दी” काा तात्पर्यय, नि�वाारक रोकथााम के लिि£ए उपबंधि�त कि�सीी वि�धि� के
अधीन सक्षम प्राधि�करण के आदेशों पर कााराागाार में नजरबन्द कि�सीी व्यक्तििòि से है ;
(ञ) (१) “महाानि�देशक” काा तात्पर्यय, कााराागाार और सुुधााराात्मक सेवााओं के महाानि�देशक,
से है ;
(२) “वि�शेेष महाानि�रीीक्षक” काा तात्पर्यय, कााराागाार और सुुधााराात्मक सेवााओं के वि�शेेष
महाानि�रीीक्षक, से है ;
(३) “उप-महाानि�रीीक्षक” काा तात्पर्यय, कााराागाार और सुुधााराात्मक सेवााओं के उप-महाानि�रीीक्षक,
से है ;
(४) “ अधीक्षक” काा तात्पर्यय, केंद्रििʼnय कााराागाार और सुुधााराात्मक सेवााओं के अधीक्षक, से
है ;
(५) “अपर अधीक्षक” काा तात्पर्यय, केंद्रीय कााराागाार और सुुधााराात्मक सेवााओं के अपर
अधीक्षक, से है ;
संक्षििȦप्त नाम और
प्रारम्भण ।
परि�भााषाएँ |
सन् २०००
काा २१।
सन् २०२३
काा ४६।
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, डिसेंबर १३, २०२५/अग्रहायण २२, शके १
3
(६) “उप-अधीक्षक” काा तात्पर्यय, केंद्रीय कााराागाार और सुुधााराात्मक सेवााओं के उप अधीक्षक,
से है ;
(७) “जेलर” काा तात्पर्यय कााराागाार और सुुधााराात्मक सेवााओं के जेलर से है ;
(८) “उप-जेलर” काा तात्पर्यय, कााराागाार और सुुधााराात्मक सेवााओं के जेलर से है ;
(९) “सहाायक जेलर” काा तात्पर्यय, कााराागाार और सुुधााराात्मक सेवााओं के सहाायक जेलर से है ;
(ट) “वि�देेशी बन्दी” काा तात्पर्यय, कोई बन्दी जो भाारत काा नागरीीक नहीं हैं, से है ;
(ठ) “संचि�त छुट्टीी” काा तात्पर्यय, दोषसि�द्ध बन्दी को, सजाा काा वि�हि�त अवधि� भुगतने के पश्चात्
कााराागाार में अच्छा आचरण बनाए रखने के पश्चात् प्रोत्साहन के रूप में कि�सीी दोषसि�द्ध बन्दी को
मंजूर की गई अल्प छुट्टीी, से है;
(ड़) “आभ्यासि�क अपरााधी” काा तात्पर्यय, महाारााष्ट्र आभ्यासि�क अपरााधी अधि�नि�यम की धााराा
२ के खण्ड (ङ) के अधीन परि�भााषि�त आभ्यासि�क अपरााधी, से है;
(ढ़) “उच्च जोखि�म के बन्दी” काा तात्पर्यय, हिं�ंसा, भाागनेे, खुद को चोट पहुँ�चाने या वि�च्छृखल
व्यवहाार, कााराागाार में अशांं�तता फैैलाने और सार्वजनि�क व्यवस्थाा को खतराा पहुँ�चाने की प्रवृत्ती
होनेवााले बन्दी, से है और उसमें संघठि�त अपरााध, नशीले पदार्थथ, मानवी तस्करीी और आतंकवाादी
गति�वि�धि�यों में लिि£प्त खतरनााक अपरााधी, आभ्यासि�क अपरााधी, बन्दिąियों पर नकााराात्मक प्रभााव
डालनेवााले बन्दी आदि�, सम्मि�िलिि£त है ;
(ण) “उच्च सुुरक्षा कााराागाार” काा तात्पर्यय, उच्च जोखि�मवााले बन्दिąियों को रखने के लिि£ये एक
स्वतंंत्र न्यायालय संकुल आदि� के प्रावधाान के साथ गति�शिि§ल और मजबूूत सुुरक्षा प्रणाली काा एक
स्वतंंत्र आत्मनि�र्भर कााराागाार संकुल से है ;
(त) “इति�वृृत पत्रक” काा तात्पर्यय, बन्दिąियों के संबंध में, सभीी सुुसंगत जाानकाारी अन्तर्वि�िष्ट
प्रत्यक्ष या तो इलेक्ट्रॉनि�क के अभि�लेेख, से है ;
(थ) कााराागाार के संबंध में “चि�कि�त्सा अधि�काारी” काा तात्पर्यय, कााराागाार के चि�कि�त्सा अधि�काारी
के रूप में प्रति�नि�युक्त एक अर्हतााप्राप्त सरकाारी चि�कि�त्सा अधि�काारी से है ;
(द) “चि�कि�त्सा अधीनस्थ कर्मचाारि�वृृन्द” काा तात्पर्यय, कााराागाार में नि�युक्त फार्मा�सि�स्ट, नर्सस,
लैब तकनीीशीयन आदि�, के रूप में अर्हतााप्राप्त चि�कि�त्सा सहाायक से है ;
(ध) “कााराागाार काा प्रभाारी अधि�काारी” काा तात्पर्यय, कााराागाार के प्रभाारी सक्षम प्राधि�काारी द्वााराा
नि�युक्त अधि�काारी से है ;
(न) “पैरोल” काा तात्पर्यय, आपातकाालीन स्थि�िति�योंं में उपस्थि�ित रहनेे के लिि£ये दोषसि�द्ध बन्दी
को उसकीी सजाा रोककर
अल्प अवधि� के लिि£ये कााराागाार से अस्थाायी छोडने, जैसा कि� वह वि�हि�त
कि�याा जााये, से है ;
(प) “वि�हि�त” काा तात्पर्यय इस अधि�नि�यम के अधीन नि�यमों द्वााराा वि�हि�त से है ;
(फ) “कााराागाार” काा तात्पर्यय, बन्दिąियों को हि�राासत में रखने तथाा उन्हें सुुधााराात्मक सेवााएँ देने
के लिि£ए रााज्य सरकाार के सामान्य या वि�शेेष आदेशों के अधीन स्थाायी या अस्थाायी रूप से उपयोग
कि�येे जाानेवााले कोई स्थाान या भवन तथाा इसमें उससेे संबंधि�त सभीी भूमि� और भवन शामि�ल हैं,
लेकि�न इसमें, —
(एक) ऐसे बन्दिąियों को रखने काा कोई स्थाान जो वि�शेेष रूप से पुलिि£स की अभि�रक्षा में है ;
(दो) भाारतीीय नागरीीक सुुरक्षा संहि�ताा, २०२३ की, धााराा ४५७ के अधीन रााज्य सरकाार
द्वााराा वि�शेेष रूप से नि�र्दि�िष्ट कोई स्थाान ; या
(तीन) ऐसा कोई स्थाान जि�सेे रााज्य सरकाार ने सामान्य या वि�शेेष आदेश द्वााराा पूरक जेल
घोषि�त कि�याा है;
सन् २०२३
काा ४६।
सन् १९५९
काा ४१।
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महाराष्ट्रõ शासन रा
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(ब) “कााराागाार दल” काा तात्पर्यय, इस अधि�नि�यम की धााराा ५ में वि�नि�र्दि�िष्ट कााराागाार और सुुधााराात्मक
सेवााएं दल, से है ;
(भ) “बन्दी” काा तात्पर्यय, कि�सीी न्यायालय या सक्षम प्राधि�करण की रीट याचि�काा, वाारंट या
आदेश के अधीन कााराागाार की अभि�रक्षा में सौंपा गयाा व्यक्तििòि, इसमें आपरााधि�क बन्दी, सि�वि�ल बन्दी,
अभि�योोगााधीन बन्दी, न्यायालय द्वााराा या कोटट मार्शशल, के आदेश द्वााराा, सक्षम प्राधि�करण के आदेशों
के अधीन कााराागाार के हि�राासत में भेजाा गयाा बन्दी शामि�ल हैं ;
(ब) “प्रति�बंधि�त वस्तु” काा तात्पर्यय, ऐसी वस्तु से है, जि�सकाा कााराागाार में प्रवेश या बाहर नि�काालना
इस अधि�नि�यम के अधीन बनाए गए कि�सीी नि�यम द्वााराा प्रति�षि�द्ध है ;
(य) “दण्ड-पुस्ति�िकाा” काा तात्पर्यय, एक रजि�स्टर से है, जि�समेंं उद्ग्रहीत प्रत्येक दण्ड के संबंध में,
बन्दी, काा नाम, बन्दी की पहचाान संख्या तथाा वह जि�स प्रवर्गग से है उस प्रवर्गग (चाहे आभ्यासि�क हो या
नहीं हो), जि�स कााराागाार अपरााध काा वह दोषी थाा, वह दि�नां�क, जि�स दि�न कााराागाार अपरााध कि�येे गयेे बन्दी
द्वााराा कि�ए गए ऐसे पि�छले कााराागाार अपरााध कि�ए जााने काा दि�नां�क, तथाा उद्ग्रहीत दण्ड काा दि�नां�क, अवधि�
तथाा उसकाा प्रकाार अभि�लेेख में अन्तर्वि�िष्ट है ;
(कक) “ पुनराावर्ती अपरााधी” काा तात्पर्यय, कि�सीी ऐसे बन्दी से है जि�सेे कि�सीी अपरााध के लिि£ए एक
से अधि�क बार दोषसि�द्ध कि�याा गयाा है ;
(कख) “छूट” काा तात्पर्यय सक्षम प्राधि�काारी द्वााराा कि�सीी पात्र दोषसि�द्ध बन्दी को जैसा की वि�हि�त
कि�याा जाा सकेे, मंजूर की रि�याायत से है, जि�सकेे फलस्वरूप बन्दी की دसजाा कम हो सकेेगी ;
(कग) “नि�यमों” काा तात्पर्यय, इस अधि�नि�यम के अधीन बनाए गए नि�यमों से है ;
(कघ) “रााज्य सरकाार” या “सरकाार” काा तात्पर्यय महाारााष्ट्र सरकाार से है;
(कङ) “ अभि�योोगााधीन बन्दी” काा तात्पर्यय, ऐसा व्यक्तििòि जो दोषसि�द्ध नहीं है और पुलिि£स द्वााराा जाँँ�च
प्रलंबि�त है या सक्षम अधि�काारि�ताा के न्यायालय द्वााराा वि�चाारण न्यायि�क अभि�रक्षा में है, ऐसे व्यक्तििòि से है ;
(कच) “युवाा अपरााधी” काा तात्पर्यय, ऐसा बन्दी जि�सनेे अठारह वर्ष की आयु पुरी कर ली है और
इक्कििò�स वर्षोंं की आयु पूरी नहीं की है ।
(२) इस अधि�नि�यम में उपयोग कि�येे गए कि�न्तु परि�भााषि�त न कि�येे गए शब्दों और अभि�व्यक्तििòियों काा
तात्पर्यय सूचना प्रौद्योोगि�कीी अधि�नि�यम, २०००, भाारतीीय न्याय संहि�ताा, २०२३ और भाारतीीय नागरि�क सुुरक्षा
संहि�ताा, २०२३ क्रमशः उक्त अधि�नि�यम और संहि�ताा में समनुदेशिि§त अर्थथ से होगाा।
अध्याय दो
कााराागाार और उसके प्रवर्गग
३. (१) रााज्य सरकाार, बन्दिąियों को रखने के लिि£ए पर्या�प्त संख्या में कााराागाार उपलब्ध करााएगी ।
(२) कााराागाार में बन्दिąियों को सुुरक्षििȦत अभि�रक्षा में रखेेगी ।
(३) कााराागाार में बन्दिąियों को सुुरक्षा और संरक्षण के लिि£ए यथोचि�त उपाय करेेगी ।
(४) कााराागाार में इस अधि�नि�यम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नि�यमों के अनुसरण में अनुशासन
और दैनि�क दि�नचर्या� बनाए रखेेगी ।
सन् २०२३
काा ४५।
सन् २०२३
काा ४६।
सन् २०००
काा २१।
कााराागाार।
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असाधारण भाग सात, डिसेंबर १३, २०२५/अग्रहायण २२, शके १
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(५) कााराागाार में बन्दिąियों को भोजन, वस्त्र, आवाास, अन्य आवश्यकतााओं तथाा चि�कि�त्सा उपचार
तथाा अन्य सुुवि�धााएँ जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए, दी जाायेगी।
(६) बन्दिąियों को वि�धि� काा पालन करनेेवााले नागरि�कोंं के रूप में समााज में पुनवाा�सि�त करनेे के उद्देेश्य
से सुधारात््मक सेवाएँ तथा पश्चात् वर्तीती देखभाल सेवाएँ दी जायेगी ।
४. (१) रााज्य सरकाार नि�म्नलिि£खि�त कााराागाार प्रवर्गों की स्थाापना करनेे काा प्रयास करेेगी, अथाा�त् :—
(क) केंद्रीीय कााराागाार :—८०० से और अधि�क बन्दिąियों की क्षमता रखनेवााला कााराागाार ;
(ख) जि�ला कााराागाार वर्गग-एक :—३०० से ७९९ क्षमता रखने वााला कााराागाार ;
(ग) जि�ला कााराागाार वर्गग-दो :—१५१ से २९९ बन्दिąियों की क्षमता रखने वााला कााराागाार ;
(घ) जि�ला कााराागाार वर्गग-तीन :—५१ से १५० बन्दिąियों की क्षमता रखने वााला कााराागाार ;
(ङ) वि¦शेष कााराागाार.—जहाँँ� बन्दिąियों को अनुशासनाात्मक आधाार पर स्थाानांं�तरि�त कि�याा
जााता है और वे छुट और फरलोो छुट्टीी जैसे कुछ वि�शेेषाधि�काारों के लिि£ए अपात्र होते हैं वहाँँ� रााज्य
सरकाार के आदेश द्वााराा वि�शेेष कााराागाार के रूप में पदाभि�हि�त जि�लाा कााराागाार ;
(च) खुुला कााराागाार :—बन्दिąियों को मुक्त करनेे के पश्चात् उनकाा पुनवाा�स सरल
होने के
लिि£ए नि�यमि�त कााराागाार के बाहर अधि�क स्वतंंत्रता देने के लिि£ए नि�यमों द्वााराा जैसा कि� वि�हि�त कि�याा
जााए ऐसी शर्तों पर पात्र बन्दिąियों को कााराागाार में रखने काा कााराागाार ;
(छ) महि�ला
ा कााराागाार.—केवल महि�लाा बन्दिąियों को कााराागाार में रखने के लिि£ए वि�शेेष कााराागाार ;
(ज) अस्थाायी कााराागाार.—आपातकाालीन या महाामारी या कााराागाार में भीड़भााड़ की स्थि�िति�
में वि�नि�र्दि�िष्ट अवधि� के लिि£ए बन्दिąियों को कैद में रखने के लिि£ए, सरकाार या सरकाार द्वााराा प्राधि�कृृत
कि�याा जााये ऐसे प्राधि�काारण द्वााराा बन्दिąियों के अस्थाायी कााराागाार के रूप में घोषि�त कोई स्थाान या भवन ;
(झ) खुुली काालोनी.—पात्र बन्दिąियों को कैद में रखने के लिि£ए एक स्थाान, जहाँँ� उन्हें अपने
परि�वाारों के साथ रहनेे काा वि�कल्प हो, जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए ऐसी शर्तों पर, उन्हें अधि�क
स्वतंंत्रता देने ;
(त्र) बोस्टल संंस्थाा.—युवाा अपरााधि�यों को कैद में रखने के लिि£ए स्थाान ।
(२) सरकाार, उप-धााराा (१) में उल्लि�िखि�त कि�सीी भी प्रवर्गग के कााराागाार की संख्या तथाा वह स्थाान
जि�सेे स्थाापि�त करनेे काा नि�र्धाधाा�रण कर सकेेगी ।
(३) प्रत्येक केंद्रीय कााराागाार तथाा जि�लाा कााराागाार में उच्च जोखि�म वााले बन्दिąियों, आभ्यासि�क
अपरााधि�यों तथाा बार-बार अपरााध करनेेवााले बन्दिąियों को रखने के लिि£ए अलग वाार्डड या कोठरि�याँँ� होंगी,
ताकि� अन्य बन्दिąियों को अलग रखाा जाा सकेे तथाा उनकी सुुरक्षा सुुनि�श्चि�ित की जाा सकेे ।
(४) सभीी केंद्रीय या जि�लाा कााराागाार में उच्च जोखि�म वााले बन्दिąियों के वाार्डड के लिि£ए समुुचि�त और
उन्नत सुुरक्षा आधाारभूूत संरचना तथाा व्यवस्थाा बनाई जाायेगी । ऐसे कााराागाार न्यायालय सुुनवााई करनेे या
न्यायि�क जाँँ�च धाारि�त करनेे के लिि£ए स्वतंंत्र न्यायालय संकुल के लिि£ए भी समुुचि�त उपबंध कि�ए जाा सकेंगे ।
कााराागाार के प्रवर्गग |
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अध्याय तीन
कााराागाारों और सुधााराात्मक सेवाओं के संगठ
न
५. (१) महाारााष्ट्र रााज्य के लिि£ए कााराागाार दल नि�म्न से मि�लकर बनेगाा :—
(क) कााराागाार और सुुधााराात्मक सेवााओं के महाानि�देशक ;
(ख) कााराागाार और सुुधााराात्मक सेवााओं के वि�शेेष महाानि�देशक ;
(ग) कााराागाार और सुुधााराात्मक सेवााओं के उप-महाानि�रीीक्षक ;
(घ) केंद्रीय कााराागाार और सुुधााराात्मक सेवााओं के अधीक्षक ;
(ङ) केंद्रीय कााराागाार और सुुधााराात्मक सेवााओं के अपर अधीक्षक या जि�लाा कााराागाार और
सुुधााराात्मक सेवााओं के अधीक्षक वर्गग एक ;
(च) केंद्रीय कााराागाार और सुुधााराात्मक सेवााओं के उप-अधीक्षक या जि�लाा कााराागाार और
सुुधााराात्मक सेवााओं के अधीक्षक वर्गग-दो ;
(छ) जि�लाा कााराागाार के जेलर या अधीक्षक वर्गग-तीन ;
(ज) उप जेलर, सहाायक जेलर ;
(झ) सुुभेदार, हेड कांं�स्टेबल, कांं�स्टेबल ;
(ञ) जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए ऐसे अन्य अधि�काारी ।
(२) कााराागाार दल को, इस अधि�नि�यम और नि�यमों में जैसा कि� वि�नि�र्दि�िष्ट कि�याा जााए ऐसी शक्तििòियाँँ�
होगी, ऐसे कृत्यों काा अनुपालन तथाा ऐसे कर्ततव्यों काा नि�र्वहन करेंगे ।
(३) कााराागाार दल के प्रत्येक सदस्य को, उनके कर्ततव्यों काा नि�र्वहन करनेे के लिि£ए, जैसा कि�
आवश्यक हो, आबंटि�त कि�ए गए हथि�याारों काा उपयोग करनेे के अधि�काार होंगे ।
(४) कााराागाार दल की सेवनि�वृृत्ति�, वेतन, भत्ते और सेवाा की सभीी अन्य शर्तें, जैसा कि� वि�हि�त कि�याा
जााए, ऐसी होंगी।
६. (१) कााराागाार और सुुधााराात्मक सेवााओं के अधीक्षक रााज्य सरकाार के गृह वि�भााग में नि�हि�त
होंगे।
(२) महाानि�देशक, रााज्य सरकाार के आदेशों के अध्यधीन कााराागाार के सामान्य नि�यंत्रण और अधीक्षण
करेेगाा।
(३) सरकाार, एक या अधि�क वि�शेेष महाानि�देशक और उप-महाानि�देशकों की नि�युक्तििòि कर सकेेगी।
(४) सरकाार यह नि�देशिि§त कर सकेेगी कि�, इस अधि�नि�यम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त कि�सीी अन्य
वि�धि� के अधीन महाानि�देशक के अधि�काारों, कृत्यों, कर्ततव्यों और दायि�त्वों में से रााज्य में स्थि�ित सभीी कााराागाार
के बारे में वि�शेेष महाानि�रीीक्षक द्वााराा प्रयोग, अनुपालन या, यथाास्थि�िति�, नि�र्वहन कर सकेे ।
(५) महाानि�देशक यह नि�देशिि§त कर सकेेगाा कि�, इस अधि�नि�यम या तत्समय प्रवृत कि�सीी वि�धि� के अधीन
उसकीी शक्तििòियों, कृत्यों, कर्ततव्यों और दायि�त्वों तथाा प्राधि�काार में से उसकीी अधि�काारि�ताा के अधीन प्रदेशों में
स्थि�ित सभीी कााराागाारों के संबंध में उप-महाानि�रीीक्षक द्वााराा प्रयोग, अनुपालन या, यथाास्थि�िति�, नि�र्वहन कर सकेे।
कााराागाार दल काा
गठन।
कााराागाार और
सुुधााराात्मक
सेवााओं के
अधीक्षक |
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(६) प्रत्येक केंद्रीय कााराागाार के लिि£ए, अधीक्षक, अपर अधीक्षक और कााराागाार उप-अधीक्षक होंगे।
(७) अधीक्षक, यह कााराागाार काा प्रभाारी होगाा और सभीी अन्य अधि�काारी और कर्मचाारीवृं�द उनके
अधीनस्त होंगे तथाा उनके आदेशों, अनुदेशों और नि�देशनों काा पालन करेंगे।
(८) कााराागाार अपर अधीक्षक और उप-अधीक्षक, कााराागाार उप महाानि�रीीक्षक के सामान्य या वि�शेेष
आदेशों के अध्यधीन, इस अधि�नि�यम के अधीन उपबंधि�त अधीक्षक की सभीी या कि�न्हीी शक्तििòियों, कर्ततव्यों
और कृत्यों को यदि� प्रत्यायोजि�त कि�याा है तो वह काार्या�न्वयन और नि�र्वहन करेेगाा।
(९) (क) केंद्रीय कााराागाार के लिि£ए अधीक्षक के श्रेेणी काा एक प्रभाारी अधि�काारी होगाा।
(ख) जि�लाा कााराागाार (वर्गग एक) के लिि£ए अपर अधीक्षक की क्षेणी काा एक प्रभाारी अधि�काारी होगाा।
(ग) जि�लाा कााराागाार (वर्गग दो) के लिि£ए उप अधीक्षक की श्रेेणी काा एक प्रभाारी अधि�काारी
होगाा।
(घ) जि�लाा कााराागाार (वर्गग तीन) के लिि£ए जेलर की श्रेेणी काा एक प्रभाारी अधि�काारी होगाा ।
(१०) प्रत्येक कााराागाार में अनुसचि�वीीय, तकनि�कीी और अध्यापन कर्मचाारि�वृंं�द होगाा ।
७.
रााज्य सरकाार, कााराागाार के उचि�त प्रशासन के लिि£ए जि�सेे वह आवश्यक समझे, ऐसे अन्य
काार्मि�िक की नि�यमि�त आधाार या प्रति�नि�युक्तििòि या संवि�दाा के आधाार पर नि�युक्तििòि कर सकेेगी।
८. बन्दी सि�द्धदोष सर्वेक्षक के रूप में नि�युक्त कि�येे गए है वह भाारतीीय न्याय संहि�ताा, २०२३ की
धााराा २ को खण्ड २८ के अथाा�न्तर्गगत लोक सेवक समझे जाायेंगे ।
अध्याय चाार
कााराागाार के अधि�काारी और कर्ममचाारि�वृंंsद के कृत्य, कर्ततव्य और शक्ति�ियाँँr
९.
(१) इस अधि�नि�यम के उपबंधों के अध्यधीन और महाानि�देशकों के नि�यमों, आदेशों और
नि�देशनों के अध्यधीन कााराागाार के प्रभाारी अधि�काारी उनके अधीनस्थ अधि�काारि�यों और कर्मचाारि�वृंं�द की
मदद और सहाायता से, बन्दिąियों काा प्रवेश, बन्दिąियों की सुुरक्षा, सुुधााराात्मक काार्ययक्रम, कााराागाार के अंदर के
अभ्यागतों को अनुमति� देने, बन्दिąियों काा व्यय, अनुशासन, शास्ति�ि और नि�यंत्रण समेेत सभीी मामलों में
कााराागाार काा प्रबंधन करेेगाा तथाा बन्दिąियों की रि�हााई करेेगाा।
(२) कााराागाार काा प्रभाारी अधि�काारी कााराागाार के प्रबंधन के सभीी पहलूूओं अनुशासन, श्रम व्यय,
कााराागाार के उचि�त रखरखााव और सभीी उपकरणोंं और यंत्रणाओं, दण्ड और नि�यंत्रण से संबंधि�त सभीी
मामलों के लिि£ए जि�म्मेवाार होगाा और उच्चतर प्राधि�काारि�यों के आदेशों के अनुसार काार्यय करेेगाा।
(३) कााराागाार काा प्रभाारी अधि�काारी सभीी दस्तावेजों या अपने देखभााल में इलेक्ट्रॉनि�क रूप में
अभि�लेेख समेेत अभि�लेेखों की सुुरक्षििȦत अभि�रक्षा के लिि£ए जि�म्मेवाार होगाा, तथाा कााराागाार से नि�कााले गए
धन और अन्य वस्तुओं के लिि£ए ऐसे अन्य कर्ततव्यों काा पालन करेेगाा तथाा जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए ऐसे
अन्य काार्यों काा नि�र्वहन करेेगाा |
(४) कााराागाार काा प्रभाारी अधि�काारी अधि�नि�यम के अधीन या जो बन्दिąियों के वि�नि�यमन, कााराागाार
अनुशासन बनाए रखने और उच्च सुुरक्षा वाार्डोसमेेत कााराागाार के उचि�त प्रबंधन के लिि£ए जैसा कि� वि�हि�त
की जााए, उसे सौंपी गयीी ऐसी शक्तििòियों काा प्रयोग और अनुपालन करेेगाा।
(५) कााराागाार काा प्रभाारी अधि�काारी कााराागाार के परि�सर काा दि�न-प्रति�दि�न के रखरखााव और गृह
व्यवस्थाा के लिि£ए नि�यमों के अनुसरण में कााराागाार की सेवााओं काा उपयोग कर सकेेगाा।
(६) कााराागाार काा प्रभाारी अधि�काारी, नि�म्न अभि�लेेखों को बनाए रखेेगाा या बनाए रखने काा काारण बनेगाा :—
(क) बन्दिąियों के प्रवेश काा रजि�स्टर;
अन्य काार्मि�िक |
सन् २०२३
काा ४५ |
सि�द्धदोष सर्वेक्षक|
कााराागाार के प्रभाारी
अधि�काारी के कृत्य
और कर्ततव्य ।
8
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, डिसेंबर १३, २०२५/अग्रहायण २२, शके १
(ख) प्रत्येक बन्दी की कब रि�हााई होनेवााली है यह उल्लेख करनेेवााली कि�तााब ;
(ग) कााराागाार अपरााधों के लिि£ए बन्दिąियों पर अधि�रोोपि�त शास्ति�ि की प्रवि�ष्टि�� के लिि£ए शास्ति�ि कि�तााब ;
(घ) कााराागाार के प्रशासन से संबंधि�त कि�न्हीी मामलों के संबंध में अभ्यागतों द्वााराा कि�ए कि�न्हीी आक्षेपों
की प्रवि�ष्ट के लिि£ए अभ्यागत कि�तााब ;
(ङ) कााराागाार में प्रवेश लेते समय बन्दिąियों से जमाा की गई रााशिि§ और अन्य वस्तुओं काा अभि�लेेख ;
(च) जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए कोई अन्य अभि�लेेख |
१०.
(१) प्रत्येक कााराागाार के लिि£ए एक चि�कि�त्सा अधि�काारी होगाा।
(२) चि�कि�त्सा अधि�काारी, बन्दिąियों के इलाज के लिि£ए आवश्यक उपायों को अपनाएगाा और कााराागाार
के स्वच्छता संबंधी प्रशासन के लिि£ए जि�म्मेवाार होगाा और अधीक्षक के नि�यंत्रण के अध्यधीन, जैसा कि�
वि�हि�त कि�याा जााए ऐसे अन्य कर्ततव्यों काा अनुपालन करेेगाा।
(३) यदि� चि�कि�त्सा अधि�काारी काा पद रि�क्त है, तो नि�वाासी चि�कि�त्सा अधि�काारी या सरकाारी अस्पताल
के प्रभाारी चि�कि�त्सक द्वााराा पदाभि�हि�त कोई अन्य चि�कि�त्सा अधि�काारी कााराागाार के चि�कि�त्सा अधि�काारी के
रूप में काार्यय करेेगाा, जो कि� कम से कम पखवााड़े में एक बार केंद्रििʼnय या जि�लाा कााराागाार काा दौराा करेेगाा।
ऐसा चि�कि�त्सा अधि�काारी बन्दिąियों के उपचार के लिि£ए आवश्यक उपाय करेेगाा जब भी उसे कााराागाार के
कि�सीी अधि�काारी या कर्मचाारि�वृृन्द द्वााराा बन्दिąियों की कि�सीी बीमारी के बारे में सूचि�त कि�याा जााता है।
११.
(१) जब कभीी चि�कि�त्सा अधि�काारी को यह वि�श्वाास हो कि� कैदी के मन पर उसकेे
अनुशासन या उपचार के काारण प्रति�कूूल प्रभााव पड़ा है या पड़ने की संभाावनाा है, तो चि�कि�त्सा अधि�काारी
मामले की लिि£खि�त रि�पोोटट अधीक्षक को देगाा, साथ ही ऐसी टि�प्पणि�यांं� भी देगाा जो उसे उचि�त समझे।
(२) उसपर अधीक्षक के आदेशों की रि�पोोटट तुरंत सूचना के लिि£ए उप महाानि�रीीक्षक को भेजी जाायेगी।
१२. (१) कि�सीी बन्दी की मृत्यू होने पर चि�कि�त्सा अधि�काारी यथाा वि�नि�र्दि�िष्ट नि�म्न मामले की
सभीी संबंधि�त वि�वरण और वि�शिि§ष्टि��यों को तुरंत अभि�लिि£खत करेेगाा, और कााराागाार के प्रभाारी अधि�काारी को
रि�पोोटट भेजेगाा,—
(क) वह दि�न जि�स मृतक व्यक्तििòि ने पहलीी बार बीमारी की शिि§काायत की गयीी थी या बीमार पाया थाा ;
(ख) वह श्रम, यदि� कोई हो, जि�समेंं वह उस दि�न लगाा हुआ थाा ;
(ग) उस दि�न उसकेे आहाार काा अनुमाप;
(घ) जि�स दि�न उसे अस्पताल में भर्ती करााया गयाा थाा;
(ङ) जि�स दि�न चि�कि�त्सा अधि�काारी को बीमारी के बारे में पहलीी बार सूचि�त कि�याा गयाा थाा ;
(च) बीमारी की स्वरूप ;
(छ) मृतक को उसकीी मृत्यु से पहलेे चि�कि�त्सा अधि�काारी या चि�कि�त्सा अधि�काारी के अधि�नस्थ
द्वााराा अंति�म बार कब देखा गयाा थाा, वह दि�न ;
(ज) बन्दी के मृत्यू काा दि�नां�क और समय , और
(झ) जहाँँ� शव परीक्षा हो गयीी है उन मामलों में चि�कि�त्सा अधि�काारी द्वााराा सूचि�त कि�न्हीी अन्य
ब्योरों के साथ मृत्यु के पश्चात् काा ब्यौराा।
कााराागाार के
चि�कि�त्सा
अधि�काारी और
उनके कर्ततव्य ।
कति�पय मामलो
में चि�कि�त्सा
अधि�काारी काेे�
रि�पोोटट देना।
बन््ददी की मृत्यु पर
रिपोर््ट।
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, डिसेंबर १३, २०२५/अग्रहायण २२, शके १
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(२) कााराागाार के प्रभाारी अधि�काारी तत्कााल कााराागाार के संबंधि�त उप-महाानि�रीीक्षक और महाानि�देशक
को बन्दी के मृत्यु के बारे में सूचि�त करेेगाा। वह रााष्ट्रीय मानव अधि�काार आयोग और सरकाार के सामान्य
या वि�शेेष आदेशों में जैसा कि� वि�नि�र्दि�िष्ट कि�याा जााए ऐसे अन्य प्राधि�करणोंं को भी सूचि�त करेेगाा।
१३. जेलर, उप जेलर या सहाायक जेलर, अधीक्षक के नि�यंत्रण और पर्ययवेक्षण के अध्यधीन,—
(क) बन्दिąियों काा प्रभाारी तथाा अभि�रक्षक होगाा और बन्दिąियों को सम्पत्ति� की अभि�रक्षा करेेगाा ;
(ख) कााराागाार में बन्दी की मृत्यु होने पर वह परि�स्थि�िति� जि�सकेे अधीन बन्दी की मृत्यू हुई,
काा संक्षििȦप्त में बताते हुए अधीक्षक और चि�कि�त्सा अधि�काारी को तत्कााल ऐसे मृत्यू की रि�पोोटट देगाा ;
(ग) बन्दिąियों द्वााराा नि�क्षेपि�त रााशिि§ और अन्य वस्तुओं की सुुरक्षििȦत अभि�रक्षा के लिि£ए जि�म्मेवाार
होगाा ;
(घ) जैसा कि� वि�हि�त कि�याा कि�याा जााए ऐसे अन्य कर्ततव्यों काा अनुपालन करेेगाा और ऐसे
अन्य कृत्यों काा नि�र्वहन करेेगाा।
१४. प्रवेश अधि�काारी के रूप में अधीक्षक द्वााराा पदाभि�हि�त कााराागाार के कर्मचाारि�वृृन्द या अधि�काारी
कााराागाार के अंदर या बाहर के सभीी काार्या�न्वयन काा परीक्षण करेेगाा; और कााराागाार में या के बाहर कोई
प्रति�षेेधि�त वस्तुएँ लाने काा संदेह होनवााले व्यक्तििòि तथाा कााराागाार से संबंधि�त कोई सम्पत्ति� वहन करनेेवााले
संदि�ग्ध कि�सीी व्यक्तििòि को रोक सकेेगाा और की जाँँ�च कर सकेेगाा तथाा जाँँ�च काा काारण बनेगाा और यदि� कोई
ऐसी वस्तु या सम्पत्ति� पाई जााती है तो तत्कााल उसकीी सूचना जेलर को देगाा |
१५. (१) कााराागाार के महाानि�देशक, वि�शेेष महाानि�रीीक्षक या उप-महाानि�रीीक्षक, जैसा कि� वि�हि�त
कि�याा जााए, कि�सीी कदााचार के लिि£ए, कि�सीी अधि�काारी या कर्मचाारी जो श्रेेणी में उनसे अधि�नस्थ है, के
वि�रुद्ध ऐसी अनुशासनि�क
काार्ययवााही कर सकेेगाा।
(२) इस अधि�नि�यम के अधीन बनाए गए नि�यमों के अधीन उपबंधि�त शास्ति�ि महाारााष्ट्र सि�वि�ल सेवााएँ
(अनुशासन और अपील) नि�यम, १९७९ में उन वि�हि�तोंं के अति�रि�क्त होंगी।
१६.
कााराागाार के सभीी अधि�काारी और कर्मचाारी कर्ततव्य पर है ऐसा हमेेशा समझा जाायेगाा और
कााराागाार के कि�सीी हि�स्से में या महाारााष्ट्र रााज्य के भीतर कि�सीी अन्य स्थाान पर तैनाती कि� लिि£ए उपलब्ध
रहेंगे।
अध्याय पाँँrच
कााराागाार के अधि�काारि�यों और कर्ममचाारि�यों काा सामाान्य आचरण
१७.
कााराागाार के सभीी अधि�काारी और कर्मचाारी, महाारााष्ट्र सि�वि�ल सेवााएं (आचरण) नि�यम,
१९७९, महाारााष्ट्र सि�वि�ल सेवााएं (अनुशासन और अपील) नि�यम, १९७९ और जैसा कि� वि�हि�त कि�याा
जााए, कोई अन्य नि�यमों द्वााराा शासि�त होंगे।
१८. कााराागाार के अधि�काारी और कर्मचाारी और उनके रि�श्तेदार बन्दिąियों के साथ कोई काारोबारि�क
लेन-देन नहीं करेंगे और कााराागाार अनुबंधों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कोई रुचि� नहीं लेंगे।
१९. कााराागाार के अधि�काारी और कर्मचाारी तथाा उनके रि�श्तेदार, बन्दी या बन्दिąियों के रि�श्तेदारों या
उनके मि�त्रों से कोई भेट स्वीकाार नहीं करेंगे।
२०. कााराागाार के अधि�काारी और कर्मचाारी कोई संघ या संघठन में शामि�ल नहीं होंगे, या कोई
गति�वि�धि�, जो कााराागाार की सुुरक्षा, अनुशासन ओर सूचारू काामकााज को हाानि�काारक है, हााथ में नहीं लेंगे।
२१.
कााराागाार के अधि�काारी और कर्मचाारी यदि� उपलब्ध है, कााराागाार के नि�वाासस्थाानों में रहेंगे
अन्यथाा अधीक्षक की लिि£खि�त अनुमति� से कहीं अन्य स्थाान पर रहेंगे ।
जेलर, उप जेलर,
सहाायक जेलर के
कर्ततव्य |
प्रवेशद्वाार
अधि�काारी काा
कर्ततव्य ।
कि�सीी अधि�नस्थ
अधि�काारी या
कर्मचाारी के वि�रुद्ध
अनुशासनाात्मक
काार्ययवााही ।
अधि�काारी और
कर्मचाारी हमेेशा
कर्ततव्य पर है ऐसा
समझा जाायेगाा।
सेवाा नि�यम ।
काारोबार लेन-देन
काा प्रति�षेेध ।
भेंट स्वीकृति� काा
प्रति�षेेध |
संघ बनाने काा
प्रति�षेेध ।
कााराागाार के
नि�वाासस्थाानों में
रहनाा ।
भााग सात-५९-२.
एचबी-२५०७-२.
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महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, डिसेंबर १३, २०२५/अग्रहायण २२, शके १
२२. कााराागाार काा कोई कर्मचाारी अधीक्षक से अनुमति� प्राप्त कि�ए बि�ना राात के दौराान कााराागाार
नि�वाासस्थाानों से अनुपस्थि�ित नहीं रहेेगाा और यदि� कााराागाार कर्मचाारी कई अपरि�हाार्यय आवश्यकताा के काारण,
बि�ना अनुमति� प्राप्त कि�ए कााराागाार नि�वाासस्थाानों से अनुपस्थि�ित रहताा है, तो वह अधीक्षक को तत्कााल
उसकेे काारणों की रि�पोोटट देगाा।
२३. कााराागाार के सभीी अधि�काारी और कर्मचाारी उनके उच्चतर प्राधि�काारि�यों के वि�धि� आदेशों और
नि�देशनों काा आज्ञाापालन करेंगे।
अध्याय छह
कल्याण नि�धि� ।
२४.
(१) सरकाार, रााज्य में कााराागाार और सुुधााराात्मक सेवााओं के सभीी अधि�काारि�यों और
कर्मचाारि�यों के कल्याण के लिि£ए एक कल्याण नि�धि� गठि�त करेेगी और जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए ऐसे
प्रयोजनों के लिि£ए उसकाा उपयोग कर सकेेगी।
(२) कल्याण नि�धि� में, नि�म्न रााशिि§ नि�क्षेपि�त की जाायेगी, अथाा�त् .—
(क) रााज्य सरकाार द्वााराा दि�या गयाा कोई अनुदान ;
(ख) कााराागाार के सभीी अधि�काारी और कर्मचाारी से प्राप्त मासि�क अंशदान ;
(ग) कोई व्यक्तििòि या संघटन से प्राप्त उत्तरदाान, दान, वि�न्यास या अन्य अनुदान ;
(घ) नि�धि� की शेष रकम के नि�वेेशन से उपगत ब्याज ;
(ङ) जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए कोई अन्य रकम।
अध्याय सात
कााराागाारों काा नि�रीीक्षण |
२५. महाानि�देशक यह सुुनि�श्चि�ित करेेगाा कि�, सभीी कााराागाारों काा नि�रीीक्षण उचि�त श्रेेणी के अधि�काारी
द्वााराा जैसा की वि�हि�त कि�याा जााए ऐसे अंतरााल पर कि�याा जााएगाा।
२६. (१) प्रत्येक कााराागाार में एक अभ्यागत बोर्डड होगाा, जि�सकेे अध्यक्ष जि�लााधि�काारी और जि�लाा
मजि�स्ट्रेट होंगे तथाा अन्य सदस्य वि�हि�त कि�याा जााए ऐसी संख्या में होंगे।
(२) बोर्डड इस अधि�नि�यम तथाा तद्धीन बनाए गए नि�यमों के उपबंधों काा अनुपालन सुुनि�श्चि�ित करनेे
के लिि£ए प्रत्येक तीन महीने में एक बार कााराागाारों काा नि�रीीक्षण करेेगाा ।
(३) प्रत्येक नि�रीीक्षण के पश्चात् बोर्डड के नि�र्देशों और सुुझावों सहि�त एक रि�पोोटट संबंधि�त उप-
महाानि�रीीक्षक या महाानि�देशक को भेजी जााएगी।
अध्याय आठ
कााराागाार वास्तुकलाा और आवास |
२७. (१) कााराागाार की वाास्तुकलाा और डि�झाइन, तलपृष्ठ, परि�सर वाायु संचार, जेल काा एकाात्म
कमराा, बैरक, शौचालय, स्नानगृह, रसोोईघर, काार्ययस्थल, अस्पताल आदि�, जैसा की वि�हि�त कि�याा जााए ऐसे
मानकों और अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।
(२) प्रत्येक कााराागाार के लिि£ए सुुरक्षा मानक जैसा की वि�हि�त कि�याा जााए ऐसे होंगे ।
(३) कााराागाार की वि�भि�न्न श्रेेणि�यों के बन्दिąियों के पृथकर
ण और अलग आवाास की सुुवि�धाा देने के
लिि£ये और बन्दिąियों की वि�शेेष आवश्यकतााओं को पूराा करनेे के लिि£ये डि�झाइन कि�याा जाा सकेेगाा जैसा कि�
महि�लााएँ, ट्रान्सजेेडर, वि�कलांं�ग व्यक्तििòियों या संक्रामक रोग, मानसि�क बीमारी या मादक द्रव्यों के सेवन से
पीडि�त व्यक्तििòि, वृद्ध या अशक्त बन्दी, वि�चाारााधीन बन्दी, दोषी बन्दी, उच्च सुुरक्षा बन्दी, आद्यतन अपरााधी,
पुनराावर्ती बन्दी, युवाा अपरााधी, सि�वि�ल बन्दी, बन्दी गि�रोोह के सदस्य है आदि�, जैसा की वि�हि�त कि�याा जााए।
कााराागाारों काा
नि�रीीक्षण |
अभ्यागतों काा
बोर्डड ।
कााराागाार
वाास्तुकलाा।
अनधि�कृृत
गैरहााजि�रीी न हो ।
वि�धि� आदेशों काा
आज्ञाापालन ।
कल्याण नि�धि� ।
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, डिसेंबर १३, २०२५/अग्रहायण २२, शके १
11
(४) कााराागाार के नक्शे में कााराागाार के अधि�काारि�यों और कर्मचाारि�यों के कृत्यकाारी आवश्यकतों के
अनुसार सुुख सुुवि�धााओं और अन्य सुुवि�धााएं शामि�ल की जाा सकेेगी।
(५) सरकाार संनि�र्मा�ण को वि�नि�यमि�त करनेे तथाा वि�भि�न्न श्रेेणि�यों के कााराागाारों की परि�धि� दि�वाारों से
ऐसी दूरी के भीतर बफर जोन बनाने के लिि£ए नि�यम बनाएगी, जो उसमें वि�हि�त कि�याा जाा सकेे।
२८. (१) सरकाार खुला कााराागाार और खुली बस्ती में ऐसी सुुवााधााएं या रि�याायते दे सकेेगी, जो
बन्दीयों को समााज में उनके पुनवाा�स में सहाायक हो सकेे।
(२) खुला कााराागाार और खुली बस्ती के प्रबंधन के लिि£ये नि�यम बंदी को ऐसे कााराागाार में स्थाानांं�तरि�त
करनेे की प्रक्रि�या तथाा पात्रता तथाा ऐसे बंदी को खुला कााराागाार और खुली बस्ती में स्थाानांं�तरि�त करनेे की
शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जाा सकेे।
अध्याय नौ
बन्दिąियों काा वर्गीकरण
२९. (१) प्रत्येक कााराागाार में वर्गीकरण तथाा सुुरक्षा नि�र्धाधाा�रण समि�तीी अधीक्षक जो अध्यक्ष होगाा
तथाा जेलर (प्रशासन), जेलर (आंतरि�क सुुरक्षा) और सदस्य के रूप में शामि�ल चि�कि�त्सा अधि�काारी से
मि�लकर एक वर्गीकरण और सुुरक्षा नि�र्धाधाा�रण समि�ति� होगी ।
(२) समि�ति� सबसे पहलेे नि�म्नलिि£खि�त में से बंदी को प्रकाार काा अभि�नि�श्चयन करेेगी :
(क) सि�वि�ल बंदी ;
(ख) सि�द्धदोष बंदी ;
(ग) स्थाानबद्ध बंदी;
(घ) नजरबन्ध बंदी;
(ङ) बार-बार अपरााध करनेेवााले या आद्यतन अपरााधी ;
(च) मृत्युदण्ड की सजाा पाए गए बंदी;
(छ) दण्डि�ित बंदी;
(ज) जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जाा सकेे ऐसे कि�सीी अन्य प्रकाार के बंदी।
(३) समि�ति�, कााराागाार में भर्ती बन्दिąियों को उनकी आयु, लिं£ंग, सजाा, सुुरक्षा और सुुरक्षा आवश्यकतााओं,
सुुधााराात्मक आवश्यकताा आदि� के अनुसार नि�म्नलिि£खि�त श्रेेणीयों में वर्गीकृत करेेगी, अथाा�त् .—
(क) लिं£ंग के अनुसार : पुरुष, महि�लाा और ट्रान्सजेंडर ;
(ख) बच्चे वााली महि�लाा बन्दिąियों ;
(ग) युवाा अपरााधी ;
(घ) वृद्ध और अशक्त बन्दिąियों ;
(ड़) मानसि�क बीमारि�यों से पीड़ि�त बन्दिąियों ;
(च) पहलीी बार अपरााध करनेेवााले ;
(छ) नशीली दवााओं और शरााबी अपरााधी ;
(ज) वि�देेशी बन्दिąियों ;
खुला कााराागाार
और खुली बस्ती।
वर्गीकरण और
सुुरक्षा नि�र्धाधाा�रण
समि�ति�।
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महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, डिसेंबर १३, २०२५/अग्रहायण २२, शके १
(झ) संक्रामक रोग या दि�र्घघकाालिि£क बीमारी से पीड़ि�त बन्दिąियों ;
(ञ) उच्च जोखि�म वााले बन्दिąियों ;
(ट) कोई अन्य प्रवर्गग जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए।
(४) उप-धााराा (२) और (३) के अधीन बन्दिąियों के प्रकाार और प्रवर्गग की सुुनि�श्चि�िति� करनेे के
पश्चात् कि�सीी बंदी को इस प्रकाार अलग-अलग रखाा जाा सकेेगाा कि� एक-दुसरेे के साथ कि�सीी भी प्रकाार
की बातचि�त न हो ।
(५) कााराागाार के प्रभाारी अधि�काारी उच्च जोखि�म वााले बंदी की सुुरक्षा और सुुरक्षििȦत अभि�रक्षा सुुनि�श्चि�ित
करनेे के लिि£ए वि�शेेष सावधाानी और सतर्कता बरतेेगाा, जैसा कि� सरकाार द्वााराा इस संबंध में वि�नि�र्दि�िष्ट कि�याा जाा
सकेे।
अध्याय दस
बन्दिąियों काा प्रवेेश, अंंतरण और छोडना |
३०.
(१) कि�सीी कााराागाार काा प्रभाारी-अधि�काारी कि�सीी ऐसे व्यक्तििòि को, जि�सेे इस अधि�नि�यम के
अधीन, कि�सीी न्यायालय या कि�सीी सक्षम प्राधि�करण उसकीी अभि�रक्षा में सम्य् कतया सौंपा गयाा हो, कि�सीी रि�ट,
वाारंट या आदेश की आवश्यकताा के अनुसार प्राप्त करेेगाा और तब तक नि�रुद्ध रखेेगाा, जि�सकेे द्वााराा ऐसे व्यक्तििòि
को कााराागाार में सौंपा गयाा हो, जब तक कि� ऐसे व्यक्तििòि के वि�धि� के अनुसार छोडा या हटााया जाायेगाा ।
(२) कााराागाार काा प्रभाारी अधि�काारी ऐसे रि�ट, वाारंट या आदेश के नि�ष्पादन के पश्चात् या उसकेे
द्वााराा प्रति�बद्ध व्यक्तििòि के उन्मोचि�त होने के पश्चात् उसे उस न्यायालय को वाापस कर देगाा जि�सकेे द्वााराा उसे
जाारी कि�याा गयाा थाा, साथ में सम्यकतया हस्ताक्षरि�त प्रमाणपत्र भी होगाा, जि�समेंं यह दर्शा�या जाायेगाा कि� उसे
कि�स प्रकाार नि�ष्यादि�त कि�याा गयाा है या उसकेे द्वााराा प्रति�बद्ध व्यक्तििòि को उसकेे नि�ष्पादन से पूर्वव हि�राासत से
क्यों छोड दि�या गयाा है।
(३) कााराागाार काा प्रभाारी अधि�काारी कि�सीी व्यक्तििòि को हि�राासत में लेने के लिि£ए कि�सीी न्यायालय या
सक्षम प्राधि�करण द्वााराा पारि�त या जाारी कि�ए गए कि�सीी दण्डादेश या आदेश या वाारंट को प्रभाावी करेेगाा, जो
वर्तमाान में लागू कि�सीी वि�धि� के प्रावधाानों के अंतर्गगत हो ।
(४) कि�सीी संदेह या अस्पष्टता की स्थि�िति� में कााराागाार काा प्रभाारी अधि�काारी नि�ष्पादन के लिि£ए उसे
भेजे गए वाारंट या आदेश को स्पष्टीकरण के लिि£ए उसकेे जाारीकर्ता� प्राधि�काारण को संदर्भि�ित कर सकताा है।
वि�लंंबि�त ऐसे संदर्भभ बंदी को, वाारंट या आदेश में यथाा वि�नि�र्दि�िष्ट कि�याा जााए ऐसी रीत्या में रोक सकेंगे ।
(५) चि�कि�त्सा अधि�काारी द्वााराा प्रत्येक बंदी की उसकेे प्रवेश के पश्चात्, यथाा संभव शीघ्र, परीक्षण
करेेगाा जो उसकेे द्वााराा बनाए रखेे जाानेवााले वि�हि�त कि�तााब या प्रारूप में ब्यौरे को दर्जज करेेगाा या करनेे काा
काारण बनेगाा। इसमें बंदी की स्वाास्थ्य स्थि�िति� काा वि�वरण दर्जज कि�याा जाायेगाा, जि�समेंं उसकीी पि�छली कोई
बीमारी, उसकेे शरीीर पर कोई घाव या नि�शान, कठोोर कााराावाास की सजाा सुुनाई गई है तो श्रम की श्रेेणी
और अन्य अवलोोकन शामि�ल है जि�सेे जोडना चि�कि�त्सा अधि�काारी उचि�त समझे।
(६) कोई व्यक्तििòि अवरोोधन के लिि£ए कााराागाार में प्रवेशिि§त नहीं होगाा जब तक कि�सीी न्यायालय द्वााराा
या कोई अन्य सक्षम प्राधि�करण द्वााराा कााराागाार के प्रभाारी अधि�काारी को संबोधि�त कर अपरााध काा कोई
सम्यकतया वाारंट या अपरााध के कि�सीी आदेश के अधीन काा प्रस्तुतीकरण नहीं करताा है।
३१. (१) जब कभीी बंदी कााराागाार में प्रवेश करताा है, उसकीी पूरी तलाशी ली जाायेगी, और सभीी
नकद, जेवर या अन्य मूल्यवाान जो उचि�त प्राधि�काारी से कााराागाार में लाया जाा सकाा है, उससेे कााराागाार के
प्रभाारी अधि�काारी या उसकेे द्वााराा प्राधि�कृृत कि�सीी अधि�काारी द्वााराा लिि£या जाायेगाा और जैसा कि� वि�हि�त कि�याा
जााए ऐसे रीत्या नि�पटान करेेगाा।
(२) यदि� बंदी के पास कोई प्रति�षेेधि�त वस्तुए पाई जााती है तो उसे जब्त कि�याा जाायेगाा ।
बंदि�यों काा प्रवेश |
कााराागाार की
तलाशी।
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(३) महि�लाा या ट्रान्सजेंडर बन्दिąियों के मामले में तलाशी या ऐसे परीक्षण जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए
समुुचि�त रीत्या काार्या�न्वििą�त कि�याा जाायेगाा।
(४) कााराागाार में प्रवेशिि§त प्रत्येक बंदी, आपरााधि�क प्रक्रि�या (पहचाान) अधि�नि�यम, २०२२ और
तत्समय प्रवृत्त कि�सीी अन्य वि�धि� के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे शारीरि�क और बायोमेट्रि�क पहचाान उपायों
की प्रक्रि�या से गुजरेेगाा।
(५) कााराागाार से बाहर जाानेवााला या कााराागाार में प्रवेश करनेेवााले प्रत्येक बंदी को ऐसे नि�काास पर
या कााराागाार में प्रवेश लेने पर भी संपूर्णण तलाशी और शारीरि�क तथाा बायोमेट्रि�क पहचाान से गुजरनाा होगाा।
(६) कोई बन्दी कोई प्रति�षेेधि�त वस्तु की खोज के लिि£ए कि�सीी समय पर संपूर्णण तलाशी लेने के लिि£ए
दायी होगाा ।
३२. (१) सभीी बन्दिąियों को कोई अन्य कााराागाार में अंतरण करनेे के पूर्वव चि�कि�त्सा अधि�काारी
द्वााराा जाँँ�च की जाायेगी।
(२) जहाँँ� कोई व्यक्तििòि, रााज्य के कााराागाार में कााराावाास के दण्डादेश के अधीन, या मृत्यु के दण्डादेश
के अधीन या जर्मा�ने की अदायगी में चूक करनेे या शां�तीी बनाए रखने या सद्वर्ततन बनाए रखने के लिि£ए सुुरक्षा
देने में चूक करनेे के अधीन रााज्य के कााराागाार में नजरबन्द है, वहाँँ� सरकाार अन्य रााज्य की पारस्परि�क
सहमति� से, आदेश द्वााराा बंदी को उस कााराागाार से रााज्य के अन्य कााराागाार में अंतरण करनेे के लिि£ए उपबंध
करेेगी।
(३) कि�सीी वि�चाारााधि�न बन्दी काा एक रााज्य से अन्य रााज्य में अंतरण प्रति�प्रेषण न्यायालय के सहमति�
से होगाा ।
(४) महाानि�देशक या वि�शेेष महाानि�रीीक्षक, कि�सीी बन्दी काा रााज्य के भीतर एक कााराागाार या अन्य
कााराागाार में अंतरण करनेेवााला सक्षम प्राधि�करण होगाा।
(५) उप महाानि�देशक, उसकीी अपनी अधि�काारि�ताा के भीतर कि�सीी बन्दी को एक कााराागाार से अन्य
कााराागाार में अंतरण करनेेवााला सक्षम प्राधि�करण होगाा |
(६) वि�चाारााधि�न बन्दिąियों काा अंतरण वि�चाारााधि�न न्यायालय के सूचना के अधीन अन्तरि�त कि�याा
जाायेगाा।
३३. (१) कााराागाार में वि�देेशी बन्दी के प्रवेश की जाानकाारी, महाानि�देशक को तुरंत भेजी जाायेगी,
जो उसे, भाारत सरकाार के वि�देेश काार्यय मंत्रालय या कोई अन्य अभि�करण जि�सेे केंद्र सरकाार या रााज्य सरकाार
द्वााराा वि�नि�र्दि�िष्ट कि�याा जााए, अग्रेषि�त करेेगाा ।
(२) कति�पय बन्दिąियों काा भाारत से भाारत के बाहर अन्य देश या स्थाान में अंतरण, और कति�पय
बन्दिąियों काा अन्य देश या भाारत से बाहर स्थाान से भाारत में अभि�ग्रहण, बन्दी संप्रत्यावर्ततन अधि�नि�यम, २००३
के उपबंधों के अनुसरण में कि�याा जाायेगाा ।
३४. कोई बन्दी काा यदि� वह तीव्र या भयाानक संकटपूर्णण बीमारी के अधीन है तो जब तक चि�कि�त्सा
अधि�काारी यह प्रमाणि�त नहीं करताा है कि� ऐसा, नि�र्वहन सुुरक्षििȦत है, तब तक बन्दी काा कााराागाार से नि�र्वहन
नहीं कि�याा जाायेगाा।
अध्याय ग्यारह
बन्दिąियों काा अनुशाासन ।
३५. नि�म्न कृत्य, जब बन्दिąियों द्वााराा घटि�त होते है, वह कााराागाार अपरााध होगाा :
(क) इस अधि�नि�यम या तद्धीन वि�रचि�त नि�यमों के अधीन यथाा वि�हि�त कााराागाार काा कोई नि�यम
या वि�नि�यम की जाानबूझकर अवज्ञाा करताा है ;
(ख) कि�सीी व्यक्तििòि पर हमला करताा है या बल काा प्रयोग करताा है ;
(ग) जाान-बूझकर और लगाातार अपमानजनक या धमकीभरीी भााषा काा उपयोग करताा है ;
बंदी काा अंतरण ।
वि�देेशी बन्दिąियों
काा प्रवेश ओर
संप्रत्यावर्ततन ।
सन् २००३
काा ४९ ।
बन्दिąियों की रि�हााई।
कााराागाार अपरााध ।
सन २०२२
काा ११।
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(घ) अनैति�क या अनुचि�त या उत्पाती आचरण ;
(ङ) जाानबुझकर खुद को श्रम करनेे से असमर्थथ बनाना ;
(च) जहाँँ� बन्दी को कठोोर कााराावाास की सजाा दी जााती है वहाँँ� कााम करनेे से लगाातार अस्वीकाार
करनाा ;
(छ) कठोोर कााराावाास काा दण्डादेश दि�ए हुए कि�सीी दोषसि�द्ध बन्दी द्वााराा कााम के प्रति� जाानबूझकर
आलस्य करनाा या उपेक्षा करनाा ;
(ज) कठोोर कााराावाास काा दण्डादेश दि�ए हुए कि�सीी सि�द्धदोष बन्दी द्वााराा जाानबूझकर काार्यय काा
कुप्रबंधन करनाा ;
(झ) कााराागाार की सम्पत्ति� काा जाानबूझकर नुकसाान करनाा ;
(ञ) भौति�क या इलेक्ट्रॉनि�क प्ररूप में बनाए रखेे गए इति�वृृत्त पत्रक, अभि�लेेख या दस्तावेजों
में हस्तक्षेप करनाा या उनको वि�रूपि�त करनाा :
(ट) कोई प्रति�षेेधि�त वस्तु को प्राप्त करनाा, कब्जे में लेना या अंतरण करनाा ;
(ठ) कि�सीी कााराागाार पदधाारी या कर्मचाारि�वृृन्द के वि�रूद्ध मि�थ्या अभि�योोग लगााना ;
(ङ) उसकीी जाानकाारी में घटि�त कोई आग, षडयंत्र या साजि�श घटने के तुरंत रि�पोोटट देने से
छोड देना या अस्वीकाार करनाा, मोबाईल, नशीली दवाा, हथि�याार, मुद्रा जैसे वि�नि�षि�द्ध वस्तु काा उपयोग
करनाा या भाागनेे काा प्रयास करनाा या भाागनेे की तैयारी करनाा या कि�सीी बन्दी या कोई अन्य व्यक्तििòि या
कााराागाार के पदधाारी पर हमला करनाा ;
(ढ़) भाागनाा या भाागनेे काा प्रयास करनाा, भाागनेे साजि�श करनाा या भाागनेे में सहाायता करनाा ;
(ण) तारवि�हीीन संसूचना यंत्र, मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनि�क उपकरण और उनके सहाायक घटक
काा अनधि�कृृत रूप से उपयोग करनाा या अपने पास रखना ;
(त) कााराागाार परि�सरोंं में या उसकेे चारों तरफ, जहाँँ� प्रवेश करनेे की अनुमति� नहीं है, अति�क्रमण
करनाा या अति�क्रमण करनेे काा प्रयास करनाा, आवााराा फि�रनाा ;
(थ) कााराागाार से बाहर के कि�सीी व्यक्तििòि से अनधि�कृृत सम्पर्क करनाा ;
(द) कााराागाार काा पदाधि�काारी या कर्मचाारी होने काा दावाा करनाा या कि�सीी प्रकाार काा छद्रमरूपण ;
(ध) कोई प्रति�षोोधि�त वस्तु को तस्करीी करनाा, या तस्करीी करनेे काा प्रयास करनाा ;
(न) कााराागाार पदाधि�काारि�यों या कर्मचाारि�यों के वि�रूद्ध मि�थ्या अभ्यावेदन बनाने के लिि£ए सहचर
बन्दिąियों को धमकााना ;
(प) सामूहि�क भूख हड़ताल, आंदोलन या अवज्ञाा या अनुशासनहीनता के कि�सीी अन्य काार्यय
में भााग लेना या उसे भडकााना ;
(फ) यौन उत्पीड़न या गुदामैथुन ;
(ब) जुआ, सट्टा आदि� जैसी असामाजि�क गति�वि�धि�यों में भााग लेना उनकाा आयोजन करनाा ;
(भ) उपर्यु�क्त कि�सीी भी अपरााध को करनेे में सहाायता करनाा या उसे बढाावाा देना ;
(म) बीमारी काा बहााना करनाा;
(य) कोई अन्य कृत्य जि�सेे वि�हि�त कि�याा जाा सकेे।
३६. (१) कााराागाार काा प्रभाारी अधि�काारी, इस अधि�नि�यम के उपबंधो और तद्धीन बनाए गए नि�यमों
के अनुसार कााराागाार में बन्दिąियों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिि£ए उत्तरदाायी होगाा।
(२) कााराागाार में अनुशासन प्रवृत्त करनेे की रीति� जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए ऐसी होगी ।
३७. प्रत्येक बन्दी काा यह कर्ततव्य होगाा कि�, कााराागाार के अधि�काारि�यों और कर्मचाारि�यों के आदेशों
और अनुदेशों काा आज्ञाापालन करें और इस अधि�नि�यम के उपबंधों काा पालन करें और जैसा कि� वि�हि�त कि�याा
जााए ऐसे अन्य नि�देशनों अनुपालन करें।
बन्दिąियों के लिि£ए
अनुशासन
प्राधि�काारी।
बन्दिąियों काा
कर्ततव्य।
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३८. कााराागाार के प्रभाारी अधि�काारी, इस अधि�नि�यम और नि�यमों के अधीन यथाा वि�नि�र्दि�िष्ट जाँँ�च
आयोजि�त करनेे के पश्चात् धााराा ३५ में वि�नि�र्दि�िष्ट कााराागाार अपरााधों के संबंध में नि�म्नलिि£खि�त
शास्ति�ियों में से कोई शास्ति�ि अधि�रोोपि�त कर सकेेगाा, अथाा�त् :-
(क) औपचारि�क चेतावणीी. जो अधीक्षक द्वााराा बन्दी को व्यक्तििòिगत रूप से संबोधि�त करकेे दी
है और वह शास्ति�ि कि�तााब में और बन्दिąियों के इति�वृृत्त पत्रक में अभि�लिि£खि�त की जाायेगी ;
(ख) एक महीने की अवधि� तक कैंटि�न सुुवि�धाा समेेत मनोरंजनाात्मक सुुवि�धााएं रोकनाा ;
(ग) श्रम में बदलाव करनाा ;
(घ) तीन महीने तक छूट अवधि� काा समपहरण करनाा ;
(ङ) अपरााधी नि�रीीक्षक, राात्रकाालीत चौकीदार आदि�, जैसी जि�म्मेदारि�यों से स्थाायी रूप से
हटााना ;
(च) अन्य बन्दिąियों से अलग रखना (एकाान्त परि�रोोध नही) ;
(छ) एक महीने से अनधि�क अवधि� के लिि£ए सभीी अभ्यागतों से मि�लना बंद करनाा (अधि�वक्ताा
से मि�लने काा छोडकर) ;
(ज) अन्य कााराागाार में अंतरण करनाा;
(झ) जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए ऐसी अन्य शास्ति�ियाँँ�।
३९. अधीक्षक, धााराा ४१ के अधीन प्रति�षेेधि�त कृत्यों और उनके घटि�त होने पर उपगत शास्ति�ियाँँ�
वि�नि�र्दि�िष्ट अंग्रेजी और देशी भााषा में प्रदर्शिि§ित की गई सूचना कााराागाार के बाहरीी स्थाान पर सहज
सदृृश्य स्थाान
सुुस्पष्ट रूप में चि�पकाायी जाायेगी।
४०. (१) प्रत्येक कााराागाार में शास्ति�ि कि�तााब बनाए रखीी जाायेगी।
(२) प्रत्येक गंभीर कााराागाार अपरााध के मामले में साक्ष्यी के रूप में साक्ष देने वााले बन्दिąियों के नाम
अभि�लिि£खि�त कि�ए जाायेंगे।
(३) कााराागाार के प्रभाारी अधि�काारी साक्ष्यीयों के साक्ष की वाास्तवि�कताा, बन्दी की सुुरक्षा और उसकेे
लिि£ए काारणों सहि�त नि�ष्कर्ष अभि�लिि£खि�त करेेगाा।
(४) अधीक्षक और जेलर प्रत्येक शास्ति�ि से संबंधि�त प्रवि�ष्टि��योंं पर प्रवि�ष्टि�� के सुुधाार प्रमाणि�त करनेे
के लिि£ए अपने हस्ताक्षर करेंगे।
अध्याय बारह
कााराागाारों से संबंंधि�त अपरााध ।
४१. जोो कोई, इस अधि�नि�यम के उपबंधों या तद्धीन बनाए नि�यमों के उल्लंघन में,—
(क) कि�सीी कााराागाार से कि�सीी बन्दी को हटााने या हटााने काा प्रयास करेेगाा;
(ख) कि�सीी बन्दी को कोई प्रति�षेेधि�त वस्तु की आपूर्ति�ि करनाा या आपूर्ति�ि करनेे काा प्रयास करेेगाा ;
(ग) कि�सीी बन्दी से सम्पर्क करेेगाा, या सम्पर्क करनेे काा प्रयास करेंगाा या ;
(घ) इस धााराा द्वााराा शास्ति�ि योग्य कोई अपरााध करनेे के लिि£ए उकसाायेगाा, के दोषसि�ध्दि�ि पर
छह महीने की अवधि� तक बढ़ाए जाा सकनेेवााले कााराावाास से, या पच्चीस हजाार रुपयों तक के जुर्मा�ने
से, या दोनों से दण्डि�ित कि�याा जाायेगाा।
कााराागाार अपरााधों
के लिि£ए शास्ति�ि।
प्रति�षेेधि�त कृत्य
आर शास्ति�ियों काा
प्रकााशन ।
शास्ति�ि कि�तााब में
प्रवि�ष्टि��याँँ�।
कााराागाार से
संबंधि�त अपरााध ।
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४२. (१) बंदि� कााराावाास में मोबाईल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनि�क संसुुचना उपकरण अपने पास
नहीं रखेेगाा या उपयोग नहीं करेेगाा।
(२) जो कोई बन्दिąि या अभ्यागत कर्मचाारी होकर अधि�नि�यम के कि�न्हीी उपबंधों या तद्धीन बनाए गए
नि�यमों के उल्लंघन में,—
(एक) कााराावाास के अधि�काारी या ऐसे उपकरणोंं को अपने पास रखता है या उपयोग करतेे हुए
पाया जााता है या ऐसे उपकरणोंं को लाता है या हटााता है ;
(दो) कि�सीी भी तरह से कि�सीी भी जेल या आपूर्ति�ि में कोई नि�षि�ध्द वस्तु लाने या हटााने काा प्रयास
करताा है या कि�सीी बंदि� को आपूर्ति�ि करनेे काा प्रयास करताा है ;
(तीन) जाानबूझकर कि�सीी ऐसी वस्तू कि�सीी कााराावाास में लाने या वहाँँ� से ले जााने की अनुमति� देना,
कि�सीी बंदि� के कब्जे में रखना या कि�सीी बंदि� की आपूर्ति�ि करनाा ;
(चार) कि�सीी बंदी से वाार्ता�लाप करताा है या करनेे काा प्रयास करताा है, या
(पाँँ�च) इस धााराा के अधीन दंडनीय कि�सीी अपरााध को दुष्प्रेरि�त करेेगाा, दोषसि�ध्दि�ि पर कााराावाास से,
जि�सकीी अवधि� तीन वर्ष तक की हो सकेेगी या पच्चीस हजाार रुपयों तक के जुर्मा�ने से, या दोनों से दंडि�त
कि�याा जाायेगाा।
(३) जो कोई बंदी या अभ्यागत या कााराावाास के अधि�काारी या कर्मचाारी होते हुए कि�सीी इलेक्ट्रॉनि�क
उपकरण या वाायरलेेस संचार उपकरण या कि�सीी भी उसकेे सहाायक घटक को अपने कब्जे में या संचालिि£त
या उपयोग करतेे हुए पाया जााता है या यदि� ऐसा कोई व्यक्तििòि उसकेे आपूर्ति�ि में सहाायता करतेे या उकसााते
या उकसााते पाया जााता है या यदि� ऐसा कोई व्यक्तििòि कााराावाास में कि�सीी भी उपकरण इलेक्ट्रॉनि�क या अन्यथाा
में हेरफेेर करतेे, नुकसाान करतेे या नष्ट करतेे हुए पाया जााता है, तो दोषसि�ध्दि�ि पर उसे दो वर्ष से अनि�म्न
परंतु जि�सेे तीन वर्षोंं तक बढ़ाई जाा सकनेे वााली अवधि� के कााराावाास से या पच्चीस हजाार रुपयों तक के
जुर्मा�ने से, या दोनों से, दंडि�त कि�याा जाायेगाा।
(४) यदि� बंदी पहलेे से ही कोई सजाा कााट रहाा है तो उसे अपनी सजाा पूरी होने पर इस धााराा के
अधीन दी गई सजाा कााटनी होगी ।
४३. (१) यदि� कााराावाास परि�सर में कोई बंदि� कााराावाास अनुशासन के वि�रुध्द कि�सीी अपरााध
काा दोषी है, जो उसकेे व्दाराा बार-बार ऐसा अपरााध कि�येे जााने के काारण या अन्यथाा, भाार साधक अधि�काारी
की रााय में कि�सीी ऐसे दंड व्दाराा पर्या�प्त रुप से दंडनीय नही है, जि�सेे देने की शक्तििòि उसे इस अधि�नि�यम के
अधीन है, तो भाारसााधक अधि�काारी ऐसे बंदि� के मामले को परि�स्थि�िति� के कथन के साथ अधि�काारि�ताा
रखनेवााले मजि�स्ट्रेट को भेजेगाा और ऐसा मजि�स्ट्रेट तत्पश्चात् बंदि� के वि�रूध्द इस प्रकाार लाए गए आरोप
काा वि�चाारण करेेगाा और दोषसि�द्धि� पर कााराावाास से, जि�सकीी अवधि� तीन वर्ष तक की हो सकेेगी, दंडि�त
कि�याा जाायेगाा ।
(२) यदि� बन्दिąि कि�सीी दंडादेश की पहलेे से ही सजाा कााट रहाा हो तो वह पूरी होने पर इस धााराा के
अधीन दी गई सजाा कााटनी होगी।
अध्याय तेरह
बन्दिąियों को सुवि¦धााएँँ
४४. (१) सभीी बन्दिąियों को सरकाारी व्यय पर भोजन काा उपबंध कि�याा जाायेगाा तथाा परोसे जाानेवााले
भोजन की मात्रा नि�यमों द्वााराा वि�हि�त होगी।
(२) प्रत्येक सि�द्धदोष बन्दी को जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए, एकसमाान पोषाक परि�धाान करनाा
आवश्यक होगाा ।
मोबाईल फोन या
अन्य वि�नि�षि�द्ध
उपकरण अपने
पास रखने या
उपयोग करनेे पर
शास्ति�ि ।
कााराावाास अपरााध
बार-बार करनेे की
प्रकि�याा।
बन्दिąियों के लिि£ए
भोजन, कपड़ा
और बि�स्तर |
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(३) सभीी के बन्दिąियों को सरकाारी व्यय पर बि�स्तर काा उपबंध कि�याा जाायेगाा। वि�चाारााधि�न और
सि�वि�ल बन्दिąियोंको कााराागाार प्राधि�करणोंं द्वााराा जाँँ�च करनेे के अध्यधीन अपने खुद के बि�स्तर काा उपयोग
कर सकेेगें।
(४) कि�सीी बन्दी से संबंधि�त भोजन, कपड़ा, बि�स्तर या अन्य आवश्यकतााओं काा कोई हि�स्सा कि�सीी
अन्य बन्दी को नही देगाा या भााडे पे नहीं देगाा या वि�क्रय नहीं करेेगाा, और कोई बन्दी जो इस धााराा के उपबंधो
काा उल्लंघन करनेे पर कााराागाार के प्रभाारी अधि�काारी जि�सेे वह उचि�त समझे ऐसे समय के लिि£ए वस्तुएं
खरीदने के वि�शेेषाधि�काार को गँवाा देगाा।
४५. सरकाार, कााराागाार परि�सरोंं में कॅन्टीन सुुवि�धाा उपलब्ध कर सकेेगी, जि�समेंं से बन्दी नि�यमों
के अनुसरण में अनुमति�त वस्तुएं खरीद सकेंगी।
४६. (१) प्रत्येक दोषसि�द्ध बन्दी को जबतक वह अभि�रक्षा में है कााम दि�या जाायेगाा, वि�चाारााधि�न
बन्दिąियों, सि�वि�ल बन्दिąियों और सामान्य कााराावाास के दण्डादेश वााले बन्दी जब वह अभि�रक्षा में है, यदि�
इच्छा और उपलब्ध हो, कााम करनेे काा अवसर
दि�या जाा सकेेगाा, और जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए,
अनुपति�क मजदूूरी अदा की जाायेगी।
(२) कि�सीी बन्दी द्वााराा प्राप्त मजदूूरी और व्यय, स्थगि�त मजदूूरी को वि�शिि§ष्टताएँ और उससेे संबंधि�त
मामले कााराागाार के प्रभाारी-अधि�काारी द्वााराा बनाए रखीी जाायेगी।
(३) दोषसि�द्ध बन्दी को उसे समनुदेशिि§त कि�ए गए काार्यय के लिि£ए तथाा उसकीी कैद के दौराान के उसकेे
आचरण के लिि£ए, नि�यमों के अधीन यथाा वि�हि�त दण्डादेश में छूट प्रदान की जाा सकेेगी।
४७. (१) सभीी बन्दीयों को जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए पर्या�प्त स्वाास्थ्य देखभााल सुुवि�धााएं दी जाायेंगी।
(२) जब कभीी बन्दी को चि�कि�त्सा इलाज के लिि£ए कााराागाार से बाहर भेजे जााने की आवश्यकताा
होती है तब पुलिि£स वि�भााग और लोक स्वाास्थ्य वि�भााग, कााराागाार दल की आवश्यकताा को तत्कााल प्रति�क्रि�या
देंगे।
(३) सरकाार, सामान्य या वि�शेेष आदेश द्वााराा मानसि�क बीमारीवााले कि�सीी बन्दी को जहाँँ� उसे सानबध्द
रखाा है वहाँँ� से रााज्य में अन्य कि�सीी मानसि�क स्वाास्थ्य केंद्र में, मानसि�क स्वाास्थ्य देखभााल अधि�नि�यम
२०१७ की धााराा १०३ के अधीन बोर्डड की पूवाा�नुमति� से अंतरण करनेे के नि�देश दे सकेेगी।
(४) इस धााराा के अधीन बन्दिąियों काा अंतरण कि�याा जााता है वह पद्धति�, रूपरेखा और प्रक्रि�या जैसा
कि� वि�हि�त कि�याा जााए ऐसी होगी ।
४८.
(१) कााराागाार प्राधि�करण के उचि�त पर्ययवेक्षण के अधीन बन्दीयों काा भौति�क या आभाासी
पद्धति� के जरि�ए उनके रि�श्तेदारों और मि�त्रों से सम्पर्क कर सकेंगे। बन्दिąियों के पास आनेवााले सभीी इन
अभ्यागतों काा बायोमेट्रि�क प्रमाणि�करण या पहचाान के जरि�ए सत्यापि�त या प्रमाणि�कृृत कि�याा जाायेगाा ।
(२) प्रत्येक अभ्यागत की पहचाान सत्यापि�त की जाायेगी और जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए ऐसे रीत्या,
अभि�लेेख बनाये रखाा जााएगाा।
(३) वि�देेशी बन्दिąियों काा जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए ऐसी रीत्या में उनके रि�श्तेदारों और दूतावाास
प्रति�नि�धि�यों से सम्पर्क कर सकेंगे।
(४) बन्दिąियों को जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए ऐसी रीत्या में वि�धि� सलााहकाार से सम्पर्क कर सकेंगे।
४९. सरकाार, वि�धि� सेवाा प्राधि�करण अधि�नि�यम, १९८७ के उपबंधों तथाा तद्धीन बनाए गए नि�यमों
और वि�नि�यमों के अनुसरण में बन्दी को मुफ्त काानूनी सहाायता दे सकेेगी।
५०. (१) फर्लो और पॅरोल छुट्टीी सि�द्धदोष बन्दिąियों को, जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए ऐसी पात्रता
के अनुसार और ऐसे शर्तों पर मंजूर की जाा सकेेगी।
(२) बन्दी द्वााराा फर्लो या पॅरोल छुट्टीी कि�सी शर्तों के उल्लंघन पर फर्लो या पॅरोल छुट्टीी रद्द की जाायेगी।
कॅन्टीन सुुवि�धाा ।
कााम और वेतन।
बंदि�यों के लिि£ए
स्वाास्थ्य देखभााल
सुुवि�धााएं ।
सन् २०१७
काा १०।
रि�श्तेदारों, मि�त्रों
साथि�यों और वि�धि�
सलााहकाारों से
सम्पर्क |
सन् १९८७
काा ३९ ।
वि�धि� सहाायता ।
फर्लो और पॅरोल
छुट्टीी।
भााग सात-५९-३.
एचबी-२५०७-३.
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महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, डिसेंबर १३, २०२५/अग्रहायण २२, शके १
(३) सि�द्धदोष उच्च जोखि�मवााला, कठोोर और आभ्यासि�क बन्दिąियों को, ऐसे बन्दिąियों कि� गति�वि�धि�
और क्रि�याकलाापों काा मानि�टरिं�ंग करनेे के लिि£ए इलेक्ट्रॉनि�क खोज उपकरण या जीपीएस उपकरण परि�धाान
करनेे की सम्मति� की शर्तत पर, उसकेे लिि£ए बनाए गए नि�यमों के उपबंधों के अनुसार फर्लो या पॅरोल मंजूर
दी जाा सकेेगी।
(४) ऐसे बन्दिąि द्वााराा कि�सीी उल्लंघन पर फर्लो या पॅरोल रद्द की जाायेगी इसकेे अलावाा जैसा कि�
वि�हि�त कि�याा जााए, भवि�ष्य में कोई फर्लो या पॅरोल मंजूर करनेे के लिि£ए नि�रर्हह हो जााएगाा।
(५) समााज और पीड़ि�त की सुुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सरकाार उच्च जोखि�मवााले बन्दिąियों,
कठोोर अपरााधीयों और आभ्यासि�क अपरााधी और ऐसे अन्य बन्दिąियों को, सक्षम प्राधि�काारी द्वााराा सम्य् क
नि�र्धाधाा�रण के पश्चात्, पॅरोल या फर्लो पर छोडे जााने पर नि�र्बंध लगाा सकेेगी।
५१.
यदी कोई सजाा स्थगि�ति� की है या माफ है या फर्लो या पेरॉल छुट्टीी पर छोड देने की कि�सीी
ऐसी शर्तों पर या जि�सकेे अध्यधीन ऐसे अधि�काारों काा प्रयोग करनेेवााले प्राधि�करण की रााय में उसनेे मंजूर
की गयीी शर्तत की परि�पूूर्ति�ि नहीं की हे तो, ऐसा प्राधि�काारी ऐसा स्थगि�तीी माफ या फर्लो या पॅरोल छुट्टीी पर
छोडने काा उसकाा मंजूरी आदेश रद्द कर सकेेगाा और उसपर, उस व्यक्तििòि के पक्ष में ऐसा आदेश दि�या गयाा
थाा तो उसे वाारंट के बि�ना कोई पुलिि£स अधि�काारी गि�रफ्तार करेेगाा और उसे अपनी सज़ाा काा शेष अवधि�
भुगतने के लिि£ये रि�मांं�ड पर लिि£या जाा सकेेगाा।
५२.
(१) यदि� कोई बन्दी जि�सकीी सज़ाा स्थगि�त या माफ की गयीी थी या फर्लो या पॅरोल छुट्टीी
देने की अनुमति� दी गयीी थी तो उसनेे बि�ना पर्या�प्त काारणों से उन शर्तों के लिि£ये कि�सीी भी दायि�त्त्व काा पालन
करनेे में वि�फल रहताा है, तो उसे दोषसि�द्धि� पर, ऐसी सजाा उस सजाा के अति�रि�क्त होगी, जो ऐसे बन्दी ने
ऐसा अपरााध कि�याा थाा उस समय सजाा भुगतीी थी। दो वर्षोंं तक की अवधि� के कााराावाास या वीस हजाार
रुपयों तक बढााए जााने के जुर्मा�ने से या दोनों से दण्डि�ित कि�याा जाा सकेेगाा।
(२) कोई न्यायालय, रााज्य सरकाार या प्राधि�करण, जि�सनेे सजाा को ऐसी स्थगि�ति� या माफी मंजूर
की है, की पूर्वव मंजूरी के सि�वााय इस धााराा के अधीन कि�सीी अपरााध काा संज्ञाान नहीं लेगी ।
५३.
(१) दोषसि�द्ध बन्दी की जब सजाा की तामि�ल हो रहीी है, उस समय उस के संपूर्णण अच्छे बर्ता�व
और आचरण के अध्यधीन ऐसे बन्दी को सक्षम प्राधि�काारी द्वााराा सजाा में कटौौती की मंजूरी दी जाा सकेेगी ।
(२) सजाा में कटौौति� मंजूर करनेे की अवधि� और नि�कष जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए ऐसे होंगे ।
५४. (१) बन्दिąियों को, वि�हि�त रीत्या, शिि§क्षा के लिि£ए अवसर
उपबंधि�त कि�येे जाा सकेंगे ।
(२) प्रत्येक कााराागाार में बन्दिąियों के लिि£ए पुस्तकाालय सुुवि�धााएँ होगी ।
(३) बन्दिąियों को सुुधााराात्मक काार्ययक्रम के भााग के रूप में व्यावसाायि�क प्रशिि§क्षण और कौशल वि�काास
काार्ययक्रम उपबंधि�त कि�याा जाायेगाा । यह काार्ययक्रम जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए, बन्दिąियों के पुनवाा�स सुुवि�धाा
के स्वरूप में भि�न्न रूप में होगाा ।
५५.
(१) कााराागाार प्राधि�काारी, बन्दिąियों के लिि£ए अध्यात्मि��क, सांं�स्कृति�क और मनोरंजनाात्मक
काार्ययक्रम आदि�, काा आयोजन करेेगी।
(२) खेल, क्रीड़ा और योगाा के लिि£ए सुुवि�धााएँ कााराागाार में उपबंधि�त की जाायेगी ।
५६. सरकाार, रााज्य में बन्दिąियों के कल्याण के लिि£ए कल्याण नि�धि� गठि�त करेेगी और उसमें नि�क्षेपि�त
की जाानेवााली रााशिि§ और उसकाा उपयोग जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए ऐसा होगाा ।
५७. सरकाार बन्दिąियों, कााराागाार कर्मचाारी और आम जनता के द्वााराा बनाए गए वि�नि�र्मा�ण की बि�क्री
करनेे के लिि£ए वि�क्रय दुकाान की स्थाापना करेेगी ।
५८. बन्दिąियों के शिि§काायत काा प्रति�तोष करनेे लिि£ए जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए ऐसी शिि§काायत
प्रति�तोष यंत्रणा होगी ।
५९. रााज्य सरकाार, कााराागाार से रि�हाा हुए सभीी जरूरतमंद बन्दिąियों को उनके पुनर्वसन और समााज
में एकरूप होना सुुनि�श्चि�ित होने के दृष्टि�� से, जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए ऐसी देखभााल सेवाा देने काा प्रयास
करेेगाा ।
फर्लो या पेरॉल
आदि�, छुट्टीी की
शर्तों के उल्लंघन
होने पर वाारंट के
बि�ना कि�सीी व्यक्तििòि
को गि�रफ्तार करनेे
की शक्तििòि |
कटौौती |
बन्दिąियों के लिि£ए
शिि§क्षा और कौशल
वि�काास |
बन्दिąियों के लिि£ए
मनोरंजनाात्मक
सुुवि�धााएँ ।
बन्दिąियों के लिि£ए
कल्याण नि�धि�।
वि�क्रय दुकाान |
शिि§काायत प्रति�तोष
यंत्रणा ।
रि�हााई के पश्चात्
देखभााल सेवाा
और पुनवाा�स
करनाा ।
सजाा आदि� की
स्थगि�तीी के शर्तों
के उल्लंघन के
लिि£ए आपरााधि�क
दायि�त्व |
महाराष्ट्रõ शासन रा
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अध्याय चौदह
महि�ला
ा बन्दिąियों से संबंंधि�त उपबंध ।
६०. (१) सरकाार महि�लाा बन्दिąियों की जरूरत को ध्यान में रखकर कााराागाार की स्थाापना करेेगी।
(२) महि�लाा और पुरूष दोनों बन्दिąियों को नि�वाासी कााराागाार में, महि�लाा बन्दिąियों को अलग भवनोंं या
उस भवन के अलग अलग भााग में अलग प्रवेशद्वाार सहि�त ऐसी रीत्या रखाा जाायेगाा की उनकाा पुरूष बन्दिąियों
से संपर्क न हो ।
(३) पुरुषोंं को कााराागाार में यथाा उपबंधि�त दी गयीी सभीी मुलभूूत सुुवि�धााएँ जैसी कि�, महि�लाा बन्दिąियों
को भी उनकाा लिं£ंगभााव वि�शेेष जरुरतों, प्रसव पूर्वव और प्रसवोोत्तर बच्चों के लिि£ये शिि§शुग्रहों या बालवााडी
देने के साथ अन्य सुुवि�धाा दि� जाायेगी ।
६१. बन्दी अस्पताल में महि�लाा बन्दिąियों के लिि£ये अलग महि�लाा वाार्डड सृजि�न कि�याा जाायेगाा |
६२.
(१) महि�लाा कााराागाार और महि�लााओं को रखेे जाानेवााले स्थाान या महि�लाा वाार्डड में केवल
महि�लाा कााराागाार पदाधि�काारी और कर्मचाारि�वृृन्द तैनात कि�येे जाायेंगे।
(२) पुरुष कााराागाार पदाधि�काारी और सुुरक्षा कर्मचाारि�वृृन्द को ऐसा कााराागाार या बंद जगह
के बाहर
कर्ततव्यों के लिि£ये तैनात कि�याा जाायेगाा, और कााराागाार प्रभाारी या पदाधि�काारी या कर्ततव्य पर काा अधि�काारी को
केवल आकस्मि�िक
स्थि�िति� या कााराागाार अपरााधों के मामले में अंदर आ सकेेगाा।
६३. महि�लाा बन्दिąियों के लिं£ंगभााव वि�शिि§ष्ट जरुरतों को ध्यान में रखकर सुुधााराात्मक काार्ययक्रम और
गति�वि�धि�यों की जाायेंगी और उसकेे लिि£ये उन्हें प्रवेश दि�ये जाायेंगे ।
६४. जब कोई महि�लाा बन्दी कााराागाार में प्रवेश करनेे समय या बाद में गर्भभवतीी पायी जााती है तो
चि�कि�त्सा अधि�काारी कााराागाार के प्रभाारी अधि�काारी को इस तथ्य की रि�पोोटट करेेगाा । उसे जैसा कि� वि�हि�त
कि�याा जााए ऐसी चि�कि�त्सा देखभााल और आहाार देने के लिि£ये आवश्यक प्रबंध करेेगाा।
६५. यदि� कोई महि�लाा बन्दी उनके बच्चों को छह वर्षोंं की आयु पूरी होने तक उनके साथ रख
सकेेगी। कााराागाार में उनकी माताओं के साथ रहनेेवााले बच्चों की स्वाास्थ देखभााल सेवाा जैसा कि� वि�हि�त
कि�याा जााए ऐसी अन्य सुुवि�धााएँ दी जाायेगी ।
६६. महि�लाा बन्दिąियों काा लैंगि�क उत्पीड़न की कि�सीी शिि§काायत या जाानकाारी वि�धि� के उपबंधों के
अनुसार कि�सीी वि�लंंब के बि�ना काार्या�वााही की जाायेगी।
अध्याय पंद्रह
ट्रान्सजेन्डर बन्दिąियो ।
६७. ट्रान्सजेेन्डर बन्दिąियों के लिि£ये ट्रान्सजेेन्डर पुरुष और ट्रान्सजेेन्डर महि�लाा दोनों के लिि£ये अलग
आहााता या वॉर्डड दि�या जाायेगाा, जि�सेे नि�यमों के अधीन यथाा वि�हि�त उपबंध कि�येे जाा सकेंगे।
६८. ट्रान्सजेेन्डर बन्दिąियों को स्वाास्थ देखभााल, सुुधााराात्मक काार्ययक्रम और अन्य क्रि�याकलाापों के
लिि£ये प्रवेश दि�या जाायेगाा।
अध्याय सोलह
बन्दिąियों की अभि�रक्षाा और सुरक्षा |
६९. कााराागाार के प्रभाावी अधि�काारी बन्दिąियों की सुुरक्षििȦत अभि�रक्षा और सुुरक्षा सुुनि�श्चि�ित करनेे के
लिि£ए प्रभाावी उपाय हााथ में लेने के लिि£ये जि�म्मेदार होगाा। इन उपयों में सुुरक्षा दि�वाार, गेट, सुुव्यवस्थि�ि
त प्रकााश
प्रणाली, केंद्रििʼnय सनि�यंंत्रण प्रणाली, नि�गरााणी बुर्जज, बि�जलीी बाड़ लगााना, प्रति�बंधि�त वस्तुओं के अभि�गम की
महि�लाा बन्दिąियों
के लिि£ये अलग
नि�वाासस्थाान ।
अस्पतालों में
महि�लाा वाार्डड |
महि�लाा पदाधि�काारी
और कर्मचाारि�वृृन्द।
वि�भि�न्न काार्ययक्रमों
को प्रवेश ।
गर्भभवतीी महि�लाा
बन्दिąियों ।
बच्चों के साथ
महि�लाा बन्दिąियों ।
लैंगि�क उत्पीडन
की शिि§काायतों में
जाँँ�च |
ट्रान्सजेेन्डर
बन्दिąियों के लिि£ये
अलग आवाास
सुुवि�धााएँ।
वि�भि�न्न काार्ययक्रम
लेने और स्वाास्थ्य
देखभााल सेवाा
देना ।
बन्दिąियों की
सुुरक्षििȦत अभि�रक्षा
और सुुरक्षा |
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रोकथााम, खुफि�याा जाानकाारी जुटाना, क्लोज सर्कि�िट टी. व्ही., और नि�गरााणी के लिि£ए अन्य आधुनि�क गैजेट
तथाा उपकरण आदि� सम्मि�िलिि£त है।
७०. (१) कााराागाार के प्रभाारी अधि�काारी के अनुरोध पर स्थाानीय पुलिि£स प्राधि�करण, कााराागाार
प्राधि�करणोंं को बन्दी को न्यायालय में या अस्पताल में ले जााने या पॅरोल छुट्टीी पर छोडने आदि� में अनुरक्षण
करनेे और कााराागाार में दंगाा या आगजनीी के मामले में बन्दिąियों की सुुरक्षििȦत अभि�रक्षा सुुनि�श्चि�ित करनेे के
लिि£ए कााराागाार प्राधि�करणोंं को आवश्यक सहाायता काा उपबंध करेेगी।
(२) बन्दी कााराागाार से बाहर अस्पताल में दाखि�ल हैं, के मामले में उसकीी सुुरक्षििȦत अभि�रक्षा के लिि£ए
स्थाानीय पुलिि£स प्राधि�करणोंं द्वााराा पर्या�प्त पुलिि£स रक्षक कों की तैनाती की जाायेगी ।
७१.
दंगाा, जेल तोडने, या हिं�ंसा काा सहााराा लेने जि�ससेे सहचर बन्दिąियों या कााराागाार अधि�काारि�यों
या कर्मचाारि�वृंं�द या अभ्यागतों काा जीवन खतरे में डालने के मामले में बन्दिąियों पर रोक लगााने और बलप्रयोग
करनेे की रीति�, जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए ऐसी होगी ।
७२.
कि�सीी बन्दी को कि�सीी ऐसे कााराागाार में ले जााते या उसे बाहर ले जााते समय जि�समेंं वह
वि�धीीपूर्वक परि�रुद्ध हो सकताा है, या जब कभीी वह कि�सीी ऐसे कराागाार की सीमाओं के बाहर कााम कर रहाा
हो या अन्यथाा ऐसे कााराागाार से संबंधि�त कि�सीी कााराागाार अधि�काारी को वि�धि�पूूर्वक अभि�रक्षा या नि�यंत्रण में
हो, तो उसे कााराागाार में है ऐसा समझा जाायेगाा और उसकेे साथ उसकेे समाान घटनाएँ घटेगी मानो की वह
वाास्तव में कााराागाार में थाा ।
अध्याय सत्रह
उच्च जोखि�म, आभ्यासि�क अपरााध और कठोोर अपरााधि�क
बन्दिąियों की अपरााधि�क गति�वि¦धि�यों से समााज की सुरक्षा |
७३.
(१) उच्च जोखि�मवााले बन्दिąियों, आभ्यासि�क अपरााधि�यों और कठोोर अपरााधि�यों की
आपरााधि�क गति�वि�धि�यों से समााज को सुुरक्षििȦत रखने के लिि£ए सभीी समुुचि�त उपाय हााथ में लेना यह कााराागाार
दल और रााज्य पुलिि£स की जि�म्मेदारी होगी।
(२) कैैदी द्वााराा कि�ए गए अपरााध काा ब्यौराा, उपलब्ध पृष्ठभूमि� अभि�लेेख, इति�हाास वृतान्त आदि�
के आधाार पर कैदि� को उसकीी अन्य कैदि�यों पर नकााराात्मक प्रभााव डालने की प्रवृत्ति� और सामर्थ्य�य के लिि£ए
यथोचि�त अलग श्रेेणी में वि�भााजि�त, नि�र्धाधाा�रि�त कि�याा जााएगाा और जैसा कि� समुुचि�त हो, अलग बैरक या कक्ष
में रखाा जााएगाा।
७४.
(१) सरकाार, कााराावाास में रहतेे हुए गि�रोोह गति�वि�धि�याँँ�, साक्ष्यीयोंको धमकााने आदि� समेेत
संगठि�त अपरााध या नि�रंंतर गति�वि�धि�यों को रोकनेे के लिि£ए उच्च जोखि�मवााले बन्दिąियों, खतरनााक अपरााधि�यों
और आदतन अपरााधि�यों पर वि�शेेष ध्यान रखेेगी और नि�गराानी सुुनि�श्चि�ित करेेगी।
(२) कााराावाास में गति�शिि§ल सुुरक्षा सुुनि�श्चि�ित करनेे, भाागनेे, कलह
की घटनाएँ और अपरााधि�क
गति�वि�धि�यों को रोकनेे के लिि£ए रााज्य पुलिि£स की खुफि�याा विं�ंग के साथ मि�लकर कााराावाास दल द्वााराा बन्दिąियों
से खुफि�याा जाानकाारी इकट्ठाा करनेे, बन्दिąियों काा सावधाानी से नि�रीीक्षण करनेे, उनकी नि�गरााणी करनेे और
सुुसंगत जाानकाारी काा वि�श्लेषण कि�याा जाा सकेेगाा।
(३) सरकाार, उच्च जोखि�मवााले बन्दिąियों और खतरनााक अपरााध करनेेवााले अपरााधि�यों की कोठरि�यों
और बरैकों में समय-समय से, तस्करीी की चीजों, सेल फोन आदि� की तलाशी लेने और उनकाा पता लगााने
के लिि£ए मजबूूत और प्रभाावी उपायों की सुुनि�श्चि�िति� करेेगी और ऐसे क्षेत्रों मे प्राय: जाँं��च समेेत उन्नत जाामिं�ंग
उपाय करेेगी, जि�समेंं बार-बार सरप्राइज़ चेक करनाा भी शामि�ल है।
पुलिि£स प्राधि�करणोंं
की जि�म्मेदारी ।
बल काा उपयोग ।
बन्दिąियों की बाहरीी
अभि�रक्षा नि�यंत्रण
और रोजगाार |
बन्दिąियों की
अपरााधि�क
गति�वि�धि�यों के
वि�रूद्ध समुुचि�त
उपाय करनाा |
सुुरक्षा रखने,
खुफि�याा जाानकाारी
जुटाने और
नि�गरााणी करनेे
के लिि£ए वि�शेेष
उपबंध|
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(४) सरकाार, कााराावाास की गति�शिि§ल सुुरक्षा मजबूूत करनेे के लिि£ए खुफि�याा जाानकाारी जुटाने के
लिि£ए नि�धि� काा उपबंध करेेगी।
(५) संंवेदनशील बैरक और सेल में तैनात कााराावाास और अन्य सुुरक्षा कर्मचाारि�वृंं�द को समय-समय
पर अदल-बदल कि�याा जाायेगाा ताकि� सुुरक्षा में कि�सीी भी तरह की सांं�ठगांं�ठ और लापरवााही को रोकाा जाा
सकेे।
(६) उच्च जोखि�मवााले, कठोोर और आदतन अपरााधी की सजाा पूरी होने पर या जमाानत पर पैरोल
या फर्लो आदि�, पर कुछ समय के लिि£ए रि�हाा हुए कैदि� की रि�हााई की जाानकाारी संबंधि�त जि�लेे के पुलिि£स
अधीक्षक को दी जााएगी, जो ऐसे बन्दिąि की गति�वि�धि�यों पर नजर रखेेगाा।
(७) पुलिि£स प्रशासन, प्राधि�करण की याचि�काा, वाारंट या, यथाास्थि�िति�, आदेश के अनुसार न्यायि�क
प्रक्रि�या के लिि£ए न्यायालयीन गति�वि�धि�यों के क्रम में, चि�कि�त्सा उपचार के लिि£ए अस्पताल या कोई अन्य
स्थाान पर बन्दिąि की गति�वि�धि� पूर्णण रूप से सुुरक्षििȦत रखेेगाा।
अध्याय अठारह
बन्दिąि काा जाति� आधाारि�त भेदभााव काा प्रति�षे
ेध |
७५. (१) बन्दिąियों काा कााराागाार में, वर्गीकरण, पृथकर
ण में बन्दिąियों के जााति� के आधाार पर कोई
भेदभााव नहीं कि�याा जााता है।
(२) यह सख्त रूप से सुुनि�श्चि�ित कि�याा जााता है कि�, कााराागाार में कोई कर्ततव्य या काार्यय के आबंटन
में बन्दीयों की जााति� के आधाार पर भेदभााव नहीं कि�याा जााता है।
(३) कााराागाार और सुुधााराात्मक संस्थााओं में ‘हााथ से मैला उठानेवााले कर्मि�ियों के नि�योजन काा
प्रति�षेेध और उनकाा पुनवाा�स अधि�नि�यम, २०१३’ के उपबंध सख्त रूप से अपनाए जाायेंगे।
(४) कााराागाार के भीतर हााथ से मैला उठाने या मल जल नि�काास या सेप्टि��क टैंक की जोखि�मवााली
सफााई अनुमत नहीं है।
अध्याय उन्नीस
वि¦कलांंsग बन्दीयों के भेदभााव काा प्रति�षे
ेध |
७६. (१) कि�सीी बन्दिąि के वि�कलांं�गताा के आधाार पर भेदभााव नहीं कि�याा जााएगाा। सभीी वि�कलांं�ग
बन्दिąियों को अन्य बन्दिąियों के समाान आधाार पर उनकी अखंडता के लिि£ए समाानता, गरि�माा और आदर के
हकदाार होंगे।
(२) कक्ष, शौचालय, चि�कि�त्सा युनि�ट, शैक्षणि�क और व्यावसाायि�क प्रशिि§क्षण केंद्र, और शिि§काायत
प्रति�तोष प्रणाली समेेत पूरे कााराागाार की मूलभूूत संरचना गृह काार्ययकलाप मंत्रालय भाारत सरकाार द्वााराा
अधि�सूूचि�त सुुगम्यता, मानक और मार्गदर्शशक सि�द्धांं�तों के अधीन वि�नि�र्दि�िष्ट मानकों के अनुसार सुुगम्य बनाए
जाायेंगे।
(३) वि�कलांं�ग बन्दिąियों को मनोचि�कि�त्सि��य और मनोवैज्ञाानि�क सेवााओं समेेत समुुचि�त स्वाास्थ्य
देखभााल सुुवि�धाा साथ ही पूनवाा�स काार्ययक्रम और चि�कि�त्सा अभि�गम काा उपबंध कि�याा जाायेगाा।
(४) आनेवााले सभीी बन्दिąियों की प्रवेश के समय पर वि�कलांं�गताा की जाँँ�च की जाायेगी। सुुसंगत
कााराागाार के अभि�लेेख में उनकाा यथोचि�त नि�वाासस्थाान और सहाायता सुुनि�श्चि�ित करनेे के लिि£ए कााराागाार के
संबंधि�त अभि�लेेख में उनकी वि�नि�र्दि�िष्ट जरुरतों को दि�खाना चाहि�ए।
(५) कााराागाार कर्मचाारि�वृंं�द को, वि�कलांं�ग बन्दिąियों के अधि�काारों, जरूरतों और देखभााल के बारे में
संवेदनशील रहनेे के नि�यमि�त प्रशिि§क्षण दि�या जााना चाहि�ए।
जााति� आधाार के
भेदभााव पर रोक |
वि�कलांं�ग बन्दिąियों
के अधि�काार|
सन् २०१३
काा २५ ।
22
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, डिसेंबर १३, २०२५/अग्रहायण २२, शके १
अध्याय बीस
वि¦वि¦ध |
७७. सरकाार सुुधाारे गए कैदि�यों के जीवन की कहाानि�यों पर छोटी फि�ल्मे बनाएगी और दि�खाएगी
ताकि�, उनके पुनवाा�स और सकााराात्मक परि�वर्ततन को दि�खाया जाा सकेे, अन्य बन्दिąियों को प्रेरि�त करनेे, लोगो
में जाागरूकताा बढााने, बदनामी को कम करनेे और समााज में फि�र से शामि�ल होने में मदद की जाा सकेे।
७८. (१) कााराागाार के सभीी अधि�काारि�यों और कर्मचाारि�वृृन्द कााराागाार में प्रत्येक प्रवेश और कााराागाार
से प्रत्येक नि�र्गगमन पर पुरी तरह से तलाशी ली जाायेगी ।
(२) कााराागाार में प्रवेश चहाानेवााले प्रत्येक व्यक्तििòि और आगंतुक की पूरी तलाशी ली जाायेगी, की
नि�यमों द्वााराा वि�हि�त कि�याा जााए ।
(३) तलाशी से इन्काार करनेेवााले कि�सीी भी व्यक्तििòि को कााराागाार या आगंतुक कक्ष में प्रवेश से इन्काार
कि�याा है और ऐसा नि�र्णणय कााराागाार के अभि�लेेख में प्रवि�ष्ट कि�याा है।
७९.
(१) प्रत्येक जि�लेे के लिि£ये जि�लाा और सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में, जि�लाा मजि�स्ट्रेट,
पुलिि£स अधीक्षक, जि�लाा वि�धि�-सहाायता सेवाा प्राधि�करण के सचि�व
के रूप में और कााराागाार अधीक्षक
(जि�लेे काा वरि�ष्ठतम) सदस्य सचि�व
के रूप में, जि�लेे के सभीी कााराागाार में जि�लेे के सभीी वि�चाारधीीन
आवधि�क पूनरीक्षण करनेे के लिि£ये और मामलों काा तात्कााल नि�पटान करनेे के उपाय करनेे के लिि£ये सभीी
वि�चाारााधीन पूनरीक्षण समि�तीी होगी।
(२) समि�ति� नि�यतकाालीक बैठक लेगी और जि�लेे के सभीी कााराागाारों में पात्र बन्दिąियों के मामले में
पूनरीक्षण करेेगी और वि�चाारण न्यायालयों को समुुचि�त सि�फाारि�शें करेेगी।
८०.
कोई भी बन्दी, अगंतुक या कााराागाार में नि�योजि�त कर्मचाारि�यों को कोई भी अनुरोध या मांं�ग
प्राप्त करनेे के लिि£ये हडताल या आन्दोलन शुरू करनेे या जाारी रखने काा अधि�काार नहीं होगाा ।
८१.
प्रभाारी अधि�काारी जैसा की वि�हि�त कि�याा जााए, कााराागाार में कोई आपतकाालीन स्थि�िति� की
रोकथााम करनेे के लिि£ये और आवश्यक उपकरनोंं की खरीद करनेे और आकस्मि�िक
योजनाा तैयार करनेे के
लिि£ये इन सभीी समुुचि�त उपाय करेेगी और तात्कााल प्रति�सााद दल, आदि� की उपलब्धताा सुुनि�श्चि�ित करनेे के
लिि£ये वि�पदा प्रबंधमंंडल अधि�नि�यम, २००५ की पुष्टि�� में कि�सीी अन्य उपबंधों और रााज्य सरकाार द्वााराा जाारी
आदेशों काा समाावेश होगाा।
८२. (१) सरकाार, प्रभाावी प्रबंध मंडल और कााराागाारों के अधीक्षण करनेे के लिि£ये और कााराागाार
और बन्दिąियों की सुुरक्षा और संरक्षण करनेे के लिि£ये समूूचि�त प्रौद्योोगि�कीी काा एकीकृत और अंतःस्थाापन की
सुुनि�श्चि�ितीी करेेगाा जि�समेंं बायोमेट्रीक, क्लोज सर्कीट टेलिि£वि�जन (सीसीटीव्ही), स्कॅनिं�ंग और जाँँ�च उपकरण,
रेडि�ओ फ्रििōक्वेन्सी आईडेंटीफि�केेशन (आर.एफ.आय.डी.) व्हि�िडीीओ कॉन्फरन्स, सुुवि�धााऐं, अदि�, सम्मि�िलिि£त
होगी, बन्दिąियों की गति�वि�धि�यों के लिि£ये प्रत्येक कााराागाार में बन्दिąियों के लिि£ये सीमलेस बायोमेट्रि�क ॲक्सेस
नि�यंत्रण प्रणाली के लिि£ये न्यायालय की सुुनवााई में उपस्थि�ित रहनेे या वि�चाारण के लिि£ये प्रबंध कि�याा जाायेगाा।
(२) सरकाार, संपूर्णण कााराागाार प्रशासन काा संगणि�कीीकरण करेेगी और इंटर - ऑपरेबल क्रि�मीनल
जस्टीस सि�स्टम के साथ डाटा संग्रहि�त करेेगी । सरकाार जाानकाारी की सहज
आदान-प्रदान करनेे के लिि£ये
यथोचि�त प्रणाली भी वि�कसि�त करेेगी और कााराागाार और बन्दी प्रबंधन प्रणाली सुुकर करेेगी ।
(३) सरकाार, कााराागाार में बन्दिąियों द्वााराा दूरभााष (सेल फोन) और अन्य इलेक्ट्रॉनि�क उपकरणोंं काा उपयोग
करनेेवाालों की तलाशी लेने और प्रति�रोोध करनेे के आधुनि�क प्रौद्योोगि�कीी उपकरणोंं काा उपयोग करेेगी।
(४) सरकाार, कााराागाार से अस्थाायी रि�हााई या छुट्टीी पर छोड़े गयेे या न्यायालय की सुुनवााई के लिि£ये
उपस्थि�ित रहनेे के लिि£ये गयेे बन्दिąियों की तलाशी लेने के लिि£ये उपकरणोंं के उपयोग से इलेक्ट्रॉनि�क मानीटरींग
और ट्रैकिं�ंग प्रौद्योोगि�कीी काा उपयोग कर सकेेगी ।
सुुधाारि�त बन्दिąियों
पर छोटी फि�ल्मे|
कााराागाार में
प्रवेश करनेेवााले
प्रत्येक व्यक्तििòि की
अनि�वाार्यय तलाशी।
प्रत्येक जि�लेे के
लिि£ये वि�चाारााधीन
पूनरि�क्षण समि�ति�
काा गठाान।
हडताल और
आन्दोलन के लिि£ये
प्रति�षेेध ।
बन्दिąियों के लिि£ये
आकस्मि�िक
योजनाा |
सन् २००५
काा ५३ ।
कााराागाार प्रशासन
में प्रौद्योोगि�कीी काा
उपयोग |
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, डिसेंबर १३, २०२५/अग्रहायण २२, शके १
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(५) कााराागाार की इलेक्ट्रॉनि�क या डि�जीीटल डाटा की गोपनीयता कााराागाार के सभीी अधि�काारि�यों और
कर्मचाारि�वृृन्द से बनायी रखीी जाायेगी और उसे कााराागाार के महाानि�देशक जि�म्मेवाार होगाा ।
८३. (१) रााज्य सरकाार रााजपत्र में अधि�सूूचना द्वााराा इस अधि�नि�यम के प्रयोजनों को काार्या�न्वििą�त
करनेे के लिि£ये नि�यम बनाएगी ।
(२) इस अधि�नि�यम के अधीन बनाया गयाा प्रत्येक नि�यम, उसकेे बनाए जााने के पश्चात् तथाा संभव
शीघ्र, रााज्य वि�धाानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दि�नों की अवधि� के
लिि£ये रखाा जाायेगाा, जो कि� चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधि�क अनुक्रमि�क सत्रों में हो, और यदि�,
उसे सत्र में जि�समेंं उसे रखाा गयाा है, उसकेे ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसाान के पूर्वव दोनों सदन नि�यम
में कोई परि�वर्ततन करनेे के लिि£ए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिि£ए सहमत होते हों कि� नि�यम
न बनाया जााए ऐसा वि�नि�श्चय रााजपत्र में अधि�सूूचि�त करतेे हों तो नि�यम ऐसे वि�नि�श्चय के प्रकााशन के
दि�नां�क से परि�वर्ति�ित रूप में हों प्रभाावी होगाा, या, यथाास्थि�िति�, नि�ष्प्रभाावी हो जाायेगाा ; तथाापी, ऐसा कोई
परि�वर्ततन या बाति�लिि£करण, उस नि�यम के अधीन पहलेे की गई कि�सीी बात या वि�लुुप्ति�� की वि�धि�माान्यता पर
प्रति�कूूल प्रभााव नहीं डालेगाा।
८४.
सरकाार रााजपत्र में अधि�सूूचना द्वााराा इस अधि�नि�यम या तदधीीन बनाए गयेे नि�यमों द्वााराा यह
नि�र्देश दे सकेंगी कि�, सरकाार काा कोई भी अधि�काारी उसमें वि�नि�र्दि�िष्ट कि�याा जााए, ऐसे नि�र्बबन्धनों और शर्तों के
अध्यधीन यदि� कोई हो, नि�यम करनेे की शक्तििòि से अन्य कि�सीी भी शक्तििòियों काा उपयोग कर सकेेगी।
८५. सरकाार द्वााराा जैसा कि� वि�हि�त कि�याा जााए ऐसी रीत्या, प्रत्येक कााराागाार काा लेखा बनाए रखेेगाा
और उसकीी लेखा संपरीक्षा की जाायेगी ।
८६. इस अधि�नि�यम या तद्धीन बनाए गयेे नि�यमों या आदेशों के अधीन सद्भाावनाापूर्वक कृत या
करनेे के लिि£ये आशयि�त कि�सीी बात के होते हुए भी वााद, अभि�योोजन या अन्य वि�धि�क काार्ययवााहि�याँँ� सरकाार
के कि�सीी अधि�काारी या प्राधि�काारी या कि�सीी व्यक्तििòि के वि�रूद्ध नहीं की जाायेगी ।
८७.
इस अधि�नि�यम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त कि�सीी अन्य वि�धि� उपबंधों के अति�रि�क्त और
अल्पीकरण करनेेवााले नहीं होंगे ।
८८.
(१) महाारााष्ट्र रााज्य में यथाा प्रयुक्त कााराागाार अधि�नि�यम, १८९४ और बन्दी अधि�नि�यम,
१९०० एतद्द्वााराा, नि�रसि�त कि�याा जााता है ।
(२) इस अधि�नि�यम में अन्तर्वि�िष्ट कि�सीी बात के होते हुए भी, इस अधि�नि�यम के प्रारम्भण के सद्य
पूर्वव प्रवृत्त सभीी नि�यमों, वि�नि�यमों, आदेशों, नि�र्देशों, बन्दी से संबंधि�त अधि�सूूचनाओं और इन अधि�नि�यम
के अधीन उपबंधों या जाारी कि�येे गयेे असंगत या एतवि�रुद्ध होते हुए भी, इन अधि�नि�यम के अधीन बनाए
गए या जरीी कि�येे गयेे नि�यमों द्वााराा परि�वर्ति�ित, संशोधि�त या नि�रसि�त होने तक लागू होंगे ।
८९. (१) इस अधि�नि�यम के उपबंधों को प्रभाावी करनेे में यदि� कोई कठि�नााई उद्भूत होती है तो,
रााज्य सरकाार, जैसा अवसर
उद्भूत हो, रााजपत्र में प्रकााशिि§त कि�सीी आदेश द्वााराा, इस अधि�नि�यम के उपबंधों
से अनसंगत कोई बात कर सकेेगी, जो उस कठि�नााई के नि�रााकरण के लिि£ये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :
परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधि�नि�यम के प्रारंभण के दि�नां�क से दो वर्षोंं की अवधि� के अवसाान
के बाद, नहीं बनाया जाायेगाा ।
(२) उप-धााराा (१) के अधीन बनाया गयाा प्रत्येक आदेश, उसकेे बनाये जााने के पश्चात्, यथाा
संभव शीघ्र, रााज्य वि�धाानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखाा जाायेगाा ।
नि�यम बनाने की
शक्तििòियाँँ� ।
शक्तििòियों काा
प्रत्यायोजन ।
लेखा तथाा लेखा
संपरीक्षा |
सद्भाावनाापूर्वक
कृत काार्ययवााही के
लिि£ये संरक्षण |
अधि�नि�यम कि�सीी
अन्य वि�धि� के
अल्पीकरण
करनेेवााला नहीं
होगाा ।
नि�रसन और
व्यावृति�याँँ�।
सन् १८९४
काा ९ ।
सन् १९००
काा ३ ।
कठि�नााईंयों के
नि�रााकरण की
शक्तििòि।
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महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, डिसेंबर १३, २०२५/अग्रहायण २२, शके १
उद्देेश्यों और काारणों काा वक्तव्य ।
कााराागाार यह अपरााधि�क न्याय प्रणाली काा एक महत्वपूूर्णण और वि�भि�न्न भााग है । वर्तमाान में कााराागाार
कााराागाारों, कााराागाारों के अधि�काारि�यों काा वि�नि�यमन, उनके अधि�काारों और कर्ततव्यों, कााराागाारों में अनुशासन
काा प्रवर्ततन, बन्दिąियों के प्रवेश, हटााना या नि�ष्काासि�त करनेे संबंधि� उपबंध, बन्दिąियों को दी जाानेवााली सुुवि�धााएँ,
कााराागाार और बन्दिąियों से संबंधि�त अपरााध के वि�नि�यमन काा संवि�धाान पूर्वव वि�धि� अथाा�त् कााराागाार अधि�नि�यम,
१८९४ (सन् १८९४ काा ९) और बन्दिąि अधि�नि�यम, १९०० (सन् १९०० काा ३) में उपबंध कि�याा है ।
२. बन्दिąियों के सुुधाार और पुनवाा�स और की वि�चाार धााराा में सूचना प्रौद्योोगि�कीी के वि�काास के लिि£ये
इन स्वतंंत्रता- पूर्वव पुराानी वि�धि�यों को समय बीतने के साथ, नि�रसि�त करनेे और उनके स्थाान पर एक
समेेकि�त, प्रगति�शिि§ल और मजबूूत अधि�नि�यम समेेकन द्वााराा प्रति�स्थाापि�त करनेे की आवश्यकताा है जो
समकाालिि£न आधुनि�क जरूरतों और सुुधााराात्मक वि�चाारधााराा के अनुरूप है । कााराागाार प्रशासन से संबंधि�त
सभीी सुुसंगत मुद्दों को समग्र रूप से संबोधि�त करनेे के उद्देेश्य से, भाारत सरकाार ने सभीी रााज्य सरकाारों के
लिि£ए एक व्यापक मॉडेल कााराागाार वि�धेेयक, २०२३ पर वि�चाार-वि�मर्शश करनेे के लिि£ये एक समि�ति� भेजी है,
जि�समेंं पुलिि£स अनुसंधाान ब्यूरो और वि�काास, रााज्य कााराागाार प्राधि�काारी और कई सुुधाार वि�शेेषज्ञों के साथ
वि�चाार-वि�मर्शश कि�याा गयाा है ।
३. उपर्यु�क्त को ध्यान में रखकर, सरकाार, महाारााष्ट्र रााज्य में कााराागाार, बन्दिąि सुुधााराात्मक सेवााओं
और बन्दिąियों के वि�नि�यमन से संबंधि�त वि�धि�यों को समेेकि�त करनाा और उसकाा वि�नि�यमन करनेे के लिि£ए
उपबंध करनाा इष्टकर समझती है ।
४. वि�धि�यों की मुख्य वि�शेेषतााएँ यथाा नि�म्न हैं,—
(१) महि�लााओं के लिि£ये वि�शेेष कााराागाार, खुला कााराागाार, अस्थाायी कााराागाार, खुली कॉलोनी,
बोर्स्ट�टल संस्थाानों जैसी कााराागाार की श्रेेणि�यों के लिि£ये उपबंध करनाा ;
(२) खुले कााराागाार और खुली कॉलनी के बन्दिąियों को उनके पुनवाा�स और रि�हााई करनेे के
पश्चात् समााज में पुन: एकीकरण के लिि£ये उपबंध करनाा;
(३) कााराागाार के गठन के लिि£ये उपबंध करनाा ;
(४) कााराागाार के सभीी अधि�काारि�यों और कर्मचाारि�वृृन्द के लिि£ये कल्याण नि�धि� साथ ही साथ
बन्दिąियों के लिि£ये कल्याण नि�धि� के गठन के लिि£ये उपबंध करनाा ;
(५) बन्दिąियों की वि�भि�न्न श्रेेणि�यों काा कााराागाार में पृथक्करन करनेे और उनकी वि�शेेष जरूरतों
जैसे कि�, महि�लाा, ट्रां�सजें
ंडर, वि�चाारधीीन बन्दी, दोषसि�द्ध बन्दी, उच्च सुुरक्षावााले बन्दी, आदतन
बन्दी, पुनराावर्ती बन्दी, युवाा अपरााधी, सि�वि�ल बन्दी आदि� के लिि£ये उपबंध करनाा ;
(६) कााराागाार में कि�येे गयेे अपरााधों और बन्दिąियों द्वााराा कि�येे गयेे अपरााधों और उनके दंड के
लिि£ये उपबंध करनाा;
(७) वि�हि�त पात्रता और शर्तों के अनुसार फर्लो और पैरोल छुट्टीी मंजूरी के लिि£ये उपबंध ;
(८) बन्दिąियों के लिि£ये शिि§काायत प्रति�तोष यंत्रणा के लिि£ये उपबंध करनाा;
(९) महि�लाा बन्दिąियों और ट्रां�सजें
ंडर बन्दिąियों के लिि£ये कााराागाार अस्पतालों में अलग महि�लाा
वाार्डड समेेत वि�शेेष प्रावधाान करनेे के लिि£ये उपबंध करनाा ;
(१०) कााराागाार से रि�हाा कि�येे गयेे सभीी जरूरतमंद बन्दिąियों को उनके पुनवाा�स और समााज में
पुन: एकीकरण सुुनि�श्चि�ित करनेे की दृष्टि�� से देखभााल पुनवाा�स सेवाा के लिि£ये उपबंध करनाा;
(११) प्रत्येक जि�लेे में वि�चाारााधीन पूनरीक्षण समि�ति� के गठन काा उपबंध करतीी है ताकि� जि�लों के
सभीी काारगाारों में बन्दी हुए सभीी वि�चाारााधीन बन्दिąियों काा समय-समय से पूनरीक्षण की जाा सकेे और मामलों
के शीघ्र नि�पटान के लिि£ये उपाय कि�येे जाा सकें और वि�चाारण न्यायलयों को उचि�त सि�फाारि�शें की जाा सकेे ;
महाराष्ट्रõ शासन रा
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(१२) यह सुुनि�श्चि�ित करनेे के लिि£ए उपबंध करनाा है कि�, बन्दिąियों की जााति� के आधाार पर
कााराागाार में कोई कर्ततव्य या काार्यय के वर्गीकरण, पृथ्यकरण और आवंटन में कोई भेदभााव नहीं हो, के
लिि£ए उपबंध करनाा ;
(१३) यह सुुनि�श्चि�ित करनेे के लिि£ए उपबंध करनाा है कि�, बन्दिąियों को वि�कलांं�गताा के आधाार
पर कोई भेदभााव न करनेे के लिि£ए उपबंध करनाा और मनोचि�कि�त्सा तथाा मनोवि�ज्ञाान सेवााओं समेेत
समुुचि�त स्वाास्थ्य नि�गराानी साथ ही साथ पुनवाा�स काार्ययक्रम चि�कि�त्सा काा उपबंध करनाा ;
(१४) उपबंध करनेे की दृष्टि�� से त्वरि�त प्रति�क्रि�या दल आदि� की उपलब्धताा सुुनि�श्चि�ित करनेे,
समेेत काारगाारों में कि�सीी भी आपातकाालीन स्थि�िति� को रोखने और नि�यंत्रि�त करनेे और आपदा प्रबंधन
अधि�नि�यम, २००५ के अनुरूप कोई अन्य उपबंध करनाा ;
(१५) कााराागाार के प्रभाावी प्रबंधन और अधीक्षण करनेे, कााराागाार और बन्दिąियों की सुुरक्षा
करनेे लिि£ये प्रौद्योोगि�कीी के उपयोग काा उपबंध करनेे जि�समेंं बायोमेट्रि�क्स, क्लोजड सर्कि�िट टेलिि£वि�जन,
(सीसीटीव्ही), स्कॅनिं�ंग और डि�टेक्शन डि�वााईस, रेडि�यो फ्रििōक्वेंसी, आईडेंटि�फि�केेशन (आरएफआयडी)
वि�डि�योो कॉन्फ्रेंस सुुवि�दाायें आदि�, सम्मि�िलिि£त हो सकेे;
(१६) संपूर्णण कााराागाार प्रशासन के संगणीीकरण और डेटाबेस की अंतर-संचालनीय आपरााधि�क
न्याय प्रणाली के साथ एकीकृत करनेे के लिि£ये उपबंध करनाा ।
५. प्रस्तुत वि�धेेयक काा आशय उपर्यु�क्त उद्देेश्यों को प्राप्त करनाा है ।
मुंं�बई,
दि�नां�कि�त १२ दि�संंबर, २०२५।
देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री ।
भााग सात-५९-४.
एचबी-२५०७-४.
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महाराष्ट्रõ शासन रा
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प्रत्यायुक्त वि¦धाान संबंंधि� ज्ञाापन
प्रस्तुत वि�धेेयक में, वि�धाायी शक्तििòि के प्रत्यायोजन के लिि£ए नि�म्नलिि£खि�त प्रस्ताव अंतर्ग्ररस्त है, अथाा�त् :—
खण्ड १ (२).—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को, रााजपत्र में अधि�सूूचना द्वााराा वह दि�नां�क,
जि�स दि�नां�क पर यह अधि�नि�यम प्रवृत्त होगाा, नि�यत करनेे की शक्तििòि प्रदान की गई है।
खण्ड २ (क ख)—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को छूट देने के नि�यम बनाने की शक्तििòि
प्रदान की गई है।
खण्ड ४ ( १ ).—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को,—
(एक) परि�च्छेद (च) के अधीन, मुक्त कााराागाार में कैद बन्दिąियों की अर्हताा के लिि£ए शर्ते
नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे ;
(दो) परि�च्छेद (झ) के अधीन मुक्त कॉलोनी में कैद बंन्दिąियों की अर्हताा के लिि£ए शर्ते नि�यमों
द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि प्रदान की गई है।
खण्ड ५.—इस खण्ड के अधीन, रााज्य सरकाार को,—
(एक) उप-खण्ड (१) (ञ) के अधीन कााराागाार दल के अन्य अधि�काारीयों को नि�यमों द्वााराा
वि�हि�त करनेे ;
(दो) उप-खण्ड (४) के अधीन, कााराागाार दल की नि�वृृत्ति�, वेतन, भत्ते और सेवाा की सभीी
अन्य शर्ते नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि प्रदान की गई है।
खण्ड ९.—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को,—
(एक) उप-खण्ड (३) के अधीन, कााराागाार के प्रभाारी अधि�काारी की अन्य कृत्य और कर्ततव्य
नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे ;
(दो) उप-खण्ड (४) के अधीन बन्दिąियों को वि�नि�यम करनेे, कााराागाार को बनाए रखने और
उच्च सुुरक्षा वाार्डड समेेत कााराागाार के अनुशासन और उचि�त प्रबंधन के लिि£ए कााराागाार के प्रभाारी
अधि�काारी की अनुशासनि�क
शक्तििòियाँँ� नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि ;
(तीन) उप-खण्ड (६) (च) के अधीन कााराागाार के प्रभाारी अधि�काारी द्वााराा बनाया रखाा
जाानेवााला कोई अन्य अभि�लेेख नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि प्रदान की गई है।
खण्ड १० (२).—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को चि�कि�त्सा अधि�काारी के कर्ततव्य नि�यमों
द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòियाँँ� प्रदान की गई है।
खण्ड १३ (घ).—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को, जेलर, उप जेलर या सहाायक जेलर के
कर्ततव्य और कृत्य नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि प्रदान की गई है।
खण्ड १५ (१).—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को कााराागाार के कोई अधि�काारी या कर्मचाारी
के वि�रुद्ध की कदााचार के लिि£ए की जाानेवााली अनुशासनि�क
काार्ययवााही नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि
प्रदान की गई है;
खण्ड १७.—इस खण्ड के अधीन वह नि�यम जि�सकेे अधीन कााराागाार के अधि�काारी और कर्मचाारी
शासि�त हो जाायेंगे, नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की शक्तििòि प्रदान की गई है ।
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खण्ड २४.—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को,—
(एक) उप-खण्ड (१) के अधीन, कल्याण नि�धि� काा उपयोग करनेे के प्रयोजनों को नि�यमों
द्वााराा वि�हि�त करनेे;
(दो) उप-खण्ड (२) (ड़) के अधीन, कल्याण नि�धि� में नि�क्षेपि�त काा जाानेवााली अन्य रकम
नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की शक्तििòि प्रदान की गई है।
खण्ड २५.—इस खण्ड के अधीन, रााज्य सरकाार को कााराागाार काा नि�रीीक्षण करनेे के लिि£ए काालिि£क
अंतरााल नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की शक्तििòि प्रदान की गई है।
खण्ड २६(१).—इस खण्ड के अधीन, रााज्य सरकाार को, अभ्यागत बोर्डड के सदस्यों की संख्या
नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की शक्तििòि प्रदान की गई है।
खण्ड २७.—इस खण्ड के अधीन, रााज्य सरकाार को,—
(एक) उप-खण्ड (१) के अधीन, कााराागाार काा वाास्तूतज्ञ और आरेखन मानक और
आवश्यकतााओं को नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे ;
(दो) उप-खण्ड (२) के अधीन, कााराागाार के सुुरक्षा के मानक नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे ;
(तीन) उप-खण्ड (३) बन्दिąियों के वि�भि�न्न प्रवर्गों के लिि£ए पृथक और अलग आवाास में
रखने की सुुवि�धाा काा कााराागाार काा नक्शा नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि प्रदान की गई है ;
(चार) उप खंड (५) के अधीन वि�भि�न्न श्रेेणि�यों के कााराागाारों की परि�धि� दीवाार से ऐसी दूरी
के भीतर संनि�र्मा�ण के वि�नि�यमन और बफर जोन बनाने के लिि£ए नि�यमों व्दाराा वि�हि�त करनाा।
खण्ड २८.—(१) इस खण्ड के अधीन, रााज्य सरकाार को,—
(एक) उप-खण्ड (१) के अधीन खुला कााराागाार और मुक्त काालोनी में अनुमति�त की जाानेवााली
सुुवि�धाा या रि�याायत नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòियाँँ� प्रदान की गई है ;
(दो) उप-खण्ड (२) के अधीन रााज्य सरकाार को खुला कााराागाार और मुक्त काालोनी को ऐसे
कााराागाार के बन्दिąियों के अन्तरण के लिि£ए प्रक्रि�या और पात्रता और ऐसे बन्दिąियों के अन्तरण की शर्तों को
नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि प्रदान की है।
खण्ड २९.—इस खण्ड के अधीन, रााज्य सरकाार को,—
(एक) उप-खण्ड (२) (ज) के अधीन, वर्गीकरण और सुुरक्षा नि�र्धाधाा�रण समि�ति� द्वााराा बन्दिąियों
के अन्य प्रकाारों काा अभि�नि�श्चयन नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि प्रदान की गई है ;
(दो) उप-खण्ड (३) (ट) के अधीन, वर्गीकरण और सुुरक्षा नि�र्धाधाा�रण समि�ति� द्वााराा बन्दिąियों
के प्रकाार उनकी आयु, लिं£ंग या दण्डादेश आदि�, के अनुसार अभि�नि�श्चेयन, बन्दिąियों के अन्य प्रवर्गग
नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की शक्तििòि प्रदान की गई है ;
(तीन) उप-खण्ड (४) के अधीन रााज्य सरकाार को यह शक्तििòि प्राप्त है कि�, नि�यमों व्दाराा
बन्दिąियोेंं� को एक-दुसरेे के साथ कि�सीी भी प्रकाार के टकरााव को रोकनेे के लिि£ए अलग-अलग रखने
की, रि�ति� नि�यमों व्दाराा वि�हि�त करनाा।
खण्ड ३१.—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को,—
(एक) उप-खण्ड (१) के अधीन, कााराागाार में दाखि�ल करतेे समय बन्दिąियों से नि�पटान की,
रीति� नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे,
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महाराष्ट्रõ शासन रा
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(दो) उप-खण्ड (३) के अधीन, महि�लाा और ट्रां�सजें
ंडर बन्दी की तलाशी और परीक्षा की
रीति� नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि रााज्य सरकाार को प्रदान की है।
खण्ड ३५(क).—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को, कााराागाार अपरााध नि�यमों द्वााराा वि�हि�त
करनेे की, शक्तििòि प्रदान की गई है।
खण्ड ३६(२).—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को, कााराागाार में अनुशासन प्रवृत्त करनेे की
रीति� नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की शक्तििòि प्रदान की गई है।
खण्ड ३८.—इस खण्ड के अधीन, कााराागाार अपरााधों के लिि£ए शास्ति�ि, नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे के
लिि£ये रााज्य सरकाार को, शक्तििòि प्रदान की गई है।
खण्ड ४४.—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को,—
(एक) उप-खण्ड (१) के अधीन बन्दिąियों को तामील कि�याा जाानेवााली खाद्य और खाद्य की
मात्रा, नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि प्रदान की है;
(दो) उप-खण्ड (२) के अधीन दोषसि�द्ध बन्दिąियों के गणवेश, नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की,
शक्तििòि प्रदान की गई है।
खण्ड ४६ (१).—इस खण्ड के अधीन, रााज्य सरकाार को बन्दिąियों को मजदूूरी, नि�यमों द्वााराा वि�हि�त
करनेे की, शक्तििòि प्रदान की गई है।
खण्ड ४७.—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को,—
(एक) उप-खण्ड (१) के अधीन बन्दिąियों को स्वाास्थ्य देखभााल सुुवि�धाा नि�यमों द्वााराा वि�हि�त
करनेे की, शक्तििòि प्रदान की हैं ;
(दो) उप-खण्ड (४) के अधीन बन्दिąियों के अन्तरण की पद्धति�, रूपरेखा और प्रक्रि�या नि�यमों
द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि प्रदान की गई है।
खण्ड ४८.—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को—
(एक) उप-खण्ड (२) के अधीन अभ्यागतों के अभि�लेेख बनाए रखने की रीति� नि�यमों द्वााराा
वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि प्रदान की है ;
(दो) उप-खण्ड (३) और (४) के अधीन उनके नातेसंबंधी, वााणि�ज्यदूत प्रति�नि�धीीयों और
वि�धि� पराामर्शी के साथ वि�देेशी बन्दिąियों से संवााद करनेे की रीति� नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि
प्रदान की गई है ;
(तीन) उप-खण्ड (४) के अधीन उनकी वि�धीी सलााहकाार के साथ संवााद करनेे की रीति�
नि�यमों व्दाराा वि�हीीत करनेे की, शक्तििòि प्रदान की है।
खण्ड ५०.—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को,—
(एक) उप-खण्ड (१) के अधीन फर्लो और पॅरोल के लिि£ये शर्तें नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे
की, शक्तििòि प्रदान की गयीी है;
(दो) उप-खण्ड (३) और (४) के अधीन इलेक्ट्रॉनि�क ट्रॅकिं�ंग उपकरण के ज़रि�ए फर्लो
और पॅरोल पर रि�हाा कि�येे गयेे बंन्दिąियों की गति�वि�धि�याँँ� नि�यंत्रि�त करनेे के लिि£ए नि�यमों द्वााराा वि�हि�त
करनेे की, शक्तििòि प्रदान की गई है।
खण्ड ५३ (२).—इस खण्ड के अधीन, रााज्य सरकाार को छूट मंजूर करनेे के लिि£ये अवधि� और
मानदण्ड नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि प्रदान की गई है।
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खण्ड ५४ (१) और (३).—इस खण्ड के अधीन, रााज्य सरकाार को बन्दिąियों के लिि£ये शिि§क्षा,
व्यावसाायि�क प्रशिि§क्षण और कौशल्य वि�काास काार्ययक्रमों के अवसर
नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि
प्रदान की गई है।
खण्ड ५६.—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को कल्याण नि�धि� काा गठन, उक्त नि�धि� में नि�क्षेपि�त
की जाानेवााली रााशिि§ और उसकाा उपयोग नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि प्रदान की गई है।
खण्ड ५८.—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को, बन्दिąियों के लिि£ए शिि§काायत प्रति�तोष यंत्रणा,
नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि प्रदान की गई है ।
खण्ड ५९.—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को बन्दिąियो से उनकाा समााज में पुनवाा�स और पूनः
एकीकरण सुुनि�श्चि�ित करनेे के लिि£ए रि�हाा कि�ए गए बन्दिąि की देखभााल सेवाा के लिि£ए उपबंध नि�यमों द्वााराा
वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि प्रदान की गई है ।
खण्ड ६४.—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को, गर्भभवतीी महि�लााओं की चि�कि�त्सा जाँँ�च और
भोजन के लिि£ए उपबंध नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि प्रदान की गई है ।
खण्ड ६५.—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को, कााराागाार में उनकी माँँ� के साथ रहनेेवााले बच्चों
काा स्वाास्थ्य देखभााल और अन्य सुुवि�धाा देने के उपबंध नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि प्रदान की गई
है ।
खण्ड ६७.—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को ट्रां�सजें
ंडर बन्दिąि के लिि£ए अलग अंतःक्षेत्र या
वाार्डड देने के उपबंध नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि प्रदान की गई है ।
खण्ड ७१.—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को, बन्दिąियों पर नि�यंत्रण लाने और बल प्रयोग
करनेे की रीति� नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि प्रदान जााती है ।
खण्ड ७८(२).—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को, कााराागाार में व्यक्तििòि और अभ्यागतों की
प्रवि�ष्टि�� होने पर उनकी तलाशी लेने के लिि£ए प्रक्रि�या नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि प्रदान की है ।
खण्ड ८१.—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को, कााराागाार में कि�सीी आपातकााल स्थि�िति� में
नि�यंत्रण और रोकथााम करनेे के लिि£ए समुुचि�त उपाय, नि�यमों द्वााराा वि�हि�त करनेे की, शक्तििòि प्रदान की जााती
है ।
खण्ड ८३(१).—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को रााजपत्र में अधि�सुुचना व्दाराा जाारी इस
अधि�नि�यम के प्रयोजनों को काार्या�न्वििą�त करनेे के लिि£ए नि�यम बनाने की, शक्तििòि प्रदान की गई है ।
खण्ड ८४.—इस खण्ड के अधीन रााज्य सरकाार को, इस अधि�नि�यम के अधीन, या तध्दीन बनाए
नि�यमों के अधीन रााज्य सरकाार के कि�सीी अधि�काारी को रााजपत्र में अधि�सुुचना व्दाराा जाारी ऐसे कोई नि�र्बबन्धनों
या शर्तों के अध्यधीन, उसकेे द्वााराा प्रयोज्य शक्तििòि से अन्य शक्तििòि काा प्रत्ययोजन करनेे के लिि£ए ऐसे नि�बन्धनों
और शर्तों को वि�नि�र्दि�िष्ट करनेे की, शक्तििòि प्रदान की गई है।
खण्ड ८५.—इस खण्ड के अधीन कााराागाार के लेखा संपरि�क्षा करनेे की रीति� नि�यमों द्वााराा वि�हि�त
करनेे की, शक्तििòि रााज्य सरकाार को प्रदान की जााती है ।
खण्ड ८९.—इस खण्ड के अधीन, रााज्य सरकाार को इस अधि�नि�यम के उपबंधों को प्रभाावी करनेे
उद्भूत कोई कठि�नााई काा नि�रााकरण करनेे के लिि£ए रााजपत्र में आदेश जाारी करनेे की, शक्तििòि प्रदान की गई
है ।
२. वि�धाायी शक्तििòि के प्रत्यायोजन के लिि£ए उपरोल्लि�िखि�त प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है ।
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वि¦त्तीीय ज्ञाापन |
प्रस्तुत वि�धेेयक काा खण्ड २४ यह उपबंध करताा है कि�, कााराागाार के सभीी अधि�काारि�यों और
कर्मचाारि�वृृन्द और सुुधााराात्मक सेवााओं के लिि£ये कल्याण नि�धि� काा गठन करनाा और रााज्य सरकाार द्वााराा
दि�या गयाा अनुदान उक्त नि�धि� में जमाा कि�याा जाायेगाा ।
प्रस्तुत वि�धेेयक काा खण्ड ५६ बन्दिąियों के कल्याण नि�धि� के गठन के लिि£ये उपबंध करताा है ।
प्रस्तुत वि�धेेयक रााज्य वि�धाान मंडल के अधि�नि�यम के रूप में उसकीी अधि�नि�यमि�ति� पर, कल्याण
नि�धि� में रााज्य सरकाार द्वााराा कि�येे गयेे अनुदानों से रााज्य की समेेकि�त नि�धि� से आवर्ती व्यय शामि�ल होगाा।
तथापि, इस निमित्त उपगत किया जानेवाला वास््तविक आवर्तीती व्यय का अनुमान देना इस चरण पर संभव
नही हैैं ।
(यथाार्थथ अनुवााद),
श्रीी. अरूण कमळााबाई वाळू गि�तेे,
प्र. भााषा संचालक,
महाारााष्ट्र रााज्य |
महाराष्ट्रõ शासन रा
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भाारत संंवि¦धाान के अनुच्छेद २०७ के अधीन रााज्यपाल की अनुशंंसा
(महाारााष्ट्र शासन, वि�धि� व न्याय वि�भााग, आदेश कि� प्रत)
भाारत संवि�धाान के अनुच्छेद २०७ के खंड (३) द्वााराा प्रदत्त शक्तििòियों काा प्रयोग करतेे हुए, महाारााष्ट्र
कााराागाार और सुुधााराात्मक सेवााओं वि�धेेयक, २०२५ ई. पर वि�चाार करनेे की अनुशंसा करतेे है।
वि¦धाान भवन,ज
ि�तेंद्र भोळे,
नागपूूर,स
चि�व
-१,
दि�नां�कि�त १३ दि�संंबर, २०२५।
महाारााष्ट्र वि�धाानसभाा।
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