उच्चतर तथाा तकनीीकी शि§क्षाा विि¦भााग
मंंत्राालय, मादााम काामा मार्गग, हुुताात्मा रााजगुुरू चौौक, मुं�बई ४०० ०३२,
दि�नां�कि�ित १८ फ़रवरी २०२६।
MAHARASHTRA ORDINANCE No. I OF 2026.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC
UNIVERSITIES ACT, 2016.
महााराष्ट्र अध्याादेेश क्रमांंsक १ सन् २०२६।
महााराष्ट्र लोोक विि¦श्वविि¦द्याालय अधििनि�यम २०१६ में अधििकतर संशोोधन करने संंबंंधिि अध्याादेेश।
क्योंकि� रााज्य वि�धाानमंंडल दोनों सदनों काा सत्र नहींं चल रहाा है ;
और क्योंकि� महाारााष्ट्र के रााज्यपााल काा यह समाधाान हो चुकाा है कि�, ऐसी परि�स्थिĒिति�याँँr वि�द्यमान हैं
जि�नकेे काारण उन्हें इसमेंं आगेे दर्शिि§ित प्रयोजनों के लि�ए, महाारााष्ट्र लोक वि�श्ववि�द्यालय अधि�नि�यम, २०१६
मेंं अधि�कतर संशोधन करनेे के सद्य काार्ययवाही करनाा आवश्यक हुुआ है;
सन् २०१७
काा महाा. ६
RNI No. MAHBIL /2009/35530
महााराष्ट्रट शासन राजपत्र
असाधारण भााग सात
वर्षष १२, अंंक २]
मंंगळवार, फेेब्रुुवारी २४, २०२६/फाल्गुन ५, शके १९४७
[पृष्ठेे 3, किं�ंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांंsक ३
प्रााधििकृत प्रकााशन
अध्याादेेश, विि¦धेयकेे व अधििनि�यम यांंsचा हिं�ंदीी अनुवाद (देेवनाागरी लि�पीी)
(१)
भागग सात-३–१
2
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, फेब्रुवारी २४,
२०२६/फाल्गुन
५, शके १
अब, इसलि�ए, भारत के संवि�धाान के अनुच्छेेद २१३ के खण्ड (१) द्वााराा प्रदत्त शक्तििòियों काा प्रयोगग
करतेे हुुए महाारााष्ट्र के रााज्यपााल, एतद्वााराा, नि�म्न अध्यादेश प्रख्यापि�त करतेे हैं अर्था�त् :—
१. (१) यह अध्यादेश महाारााष्ट्र लोक वि�श्ववि�द्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ कहलााए ।
(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगाा ।
२. महाारााष्ट्र लोक वि�श्ववि�द्यालय अधि�नि�यम, २०१६ की, धााराा १०९ की उप-धााराा (३) के,—
(१) खण्ड (घ) मेंं वि�द्यमान परंंतुक के पश्चात् , नि�िम्न परंंतुक जोड़ाा जाएगाा अर्था�त् :—
“परंंतु यह और भी कि�, अकाादमि�क
वर्षष २०२६-२७ के लि�ए रााज्य सरकाार १५ मार्चच २०२६
पर या के पूर्वव आशय पत्र अनुदत्त कर सकेगीी।” ;
(२) खण्ड (छ) काा द्वि�तीीय परंंतुक और सारणीी नि�रसि�त
की जाएगीी ।
संक्षििȦिप्त नााम और
प्रारम्भण।
सन् २०१७ काा
महाा. ६ की धााराा
१०९ मेंं संशाे�धन।
सन् २०१७
काा महाा.
६ |
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, फेब्रुवारी २४,
२०२६/फाल्गुन
५, शके १
3
वक्तव्य
महाारााष्ट्र लोक वि�श्ववि�द्यालय अधि�नि�यम, २०१६ (सन् २०१७ काा महाा. ६) की धााराा १०९, नए
महाावि�द्यालय या नए पााठ् यक्रम, वि�षषय, संकााय वि�भागग या उपग्रह केंद्र शुरू करनेे की अनुमति� माँँrगनेे की
प्रक्रि�या के लि�ए उपबंंध करतीी है। उक्त धााराा १०९ की उप-धााराा (३) काा खण्ड (घ) यह उपबंंध करताा है,
कि�, वि�श्ववि�द्यालय द्वााराा सि�फाारि�श कि�ए गगए आवेदनों मेंं से रााज्य सरकाार, उक्त धााराा १०९ के खण्ड (गग)
के अधीन वि�श्ववि�द्यालय की सि�फाारि�शों के पश्चात् तत्कााल अनुवर्ती वर्षष के ३१ जनवरी को या के पूर्वव
आशय पत्र अनुदत्त कर सकेगीी ।
२. स्थानीय प्राधि�करणोंं के नि�र्वाा�चन के लि�ए आचार संहि�ताा के काारण सरकाार, वि�हि�त अवधि� के
भीतर आशय पत्र देने के लि�ए समर्थथ नहींं थी। इसलि�ए, सरकाार धााराा १०९ की उप-धााराा (३) काा खण्ड
(घ) मेंं यथोचि�त संशोधन करनाा इष्टकर समझती है, तााकि� अकाादमि�क
वर्षष २०२६-२०२७ के लि�ए नयाा
महाावि�द्यालय या उच्चतर शिि§क्षा की संस्था शुरू करनेे के लि�ए रााज्य सरकाार द्वााराा आशय पत्र अनुदत्त करनेे
काा दि�नांं�क वि�िस्ताारि�त कर सकेगीी।
३. चूँँrकि�, रााज्य वि�धाानमंंडल के दोनों सदनों काा सत्र नहींं चल रहाा है और महाारााष्ट्र के रााज्यपााल
काा यह समाधाान हो चुकाा है कि�, ऐसी परि�स्थिĒिति�याँँr वि�द्यमान हैं जि�नकेे काारण उन्हें इसमेंं उपर्यु�क्त प्रयोजनों के
लि�ए महाारााष्ट्र लोक वि�श्ववि�द्यालय अधि�नि�यम, २०१६ (सन् २०१७ काा महाा. ६) मेंं अधि�कतर संशोधन
करनेे के लि�ए, सद्य काार्ययवाही करनाा आवश्यक हुुआ है, अत: यह अध्यादेश प्रख्यापि�त कि�याा जाताा है।
मुं�बई,
दि�नांं�कि�ित १८ फ़रवरी २०२६।
आचार्यय देेवव्रत,
म
हाारााष्ट्र के रााज्यपााल।
म
हाारााष्ट्र के रााज्यपााल के आदेश तथाा नााम से,–
बी. वेणूगोपाल रेड् डीी,
सरकाार के अप्पर मुख्य सचि�व।
(यथार्थथ अनुवाद),
श्रीी. अरुण कमळाबाइɓ वाळू गि�िते,
प्रभारी भाषाा संचालक,
म
हाारााष्ट्र रााज्य।
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