भााग साात-५-१

L. A. BILL No. II OF 2026.

A BILL

further to amend the Maharashtra Zilla Parishads and

Panchayat Samitis Act, 1961.

वि¦धाानसभाा काा वि¦धेयक क्रमांंsक २ सन् २०२६।

महाारााष्ट्र जििलाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम, १९६१ मेंं अधि�कतर संंशोोधन करनेे

संंबंंधि� वि¦धेयक।

क्योंकि� रााज्य वि¦धाानमंंडल केे दोोनों सदनोंं का सत्र नहींं चल रहाा थाा ;

और क्योंकि� महाारााष्ट्र केे रााज्यपााल का यह समााधाान हो चुका थाा कि�, ऐसी परि�स्थिĒिति�याँँr वि¦द्यमान

थीं, जििनकेे कारण उन्हेंं, इसमेंंं आगे दर्शिि§ित प्रयोजनों केे लि�ए, महाारााष्ट्र जििला परि�षद और पंचायत समि�ति�

अधि�नि�यम, १९६१ मेंं अधि�कतर संशोधन करनेे केे लि�ए सद्य कार्ययवाहीी करनाा आवश्यक हुआ थाा ; और

सन् २०२५

का महाा.

अध्या. १४ |

१९६२ का

महाा. ५।

(१)

RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाारााष्ट्रट शासन रााजपत्र

असाधाारण भााग सात

वर्षष १२, अंक २(३)]

मंंगळवार, फेेब्रुुवारी २४, २०२६/फाल्गुन ५, शकेे १९४७

[पृष्ठेे ३, किं�ंमत : रुपये ४७.००

असाधाारण क्रमांंsक ५

प्रााधि�कृृत प्रकााशन

अध्यादेश, वि¦धेयके व अधि�नि�यम यांंsचाा हिं�ंदी अनुवाद (देवनागरी लि�पीी).

महाारााष्ट्र वि¦धाानमंंडळ सचि�वाालय

महाारााष्ट्र वि¦धाानसभाा मेंं दि�नांं�क २४ फरवरी

ी, २०२६ ई. को. पुर:स्थाापि�त नि�म्न वि¦धेयक

महाारााष्ट्र वि¦धाानसभाा नि�यम ११७ केे अधीन प्रकाशिि§त कि�याा जाता है :-

2

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, फेब्रुवारी २४,

२०२६/फाल्गुन ५, शके १

इसलि�ए, महाारााष्ट्र जििला परि�षद और पंचायत समि�ति� (संशोधन) अध्यादेश, २०२५,२६ दि�सम्बर

२०२५ को प्रख्यापि�त हुआ थाा ;

और क्योंकि�, उक्त अध्यादेश को रााज्य वि¦धाानमंंडल केे अधि�नि�यम मेंं बदलना इष्टकर है ; अत: भाारत

गणरााज्य केे सतहत्तरवेे वर्षष मेंं, एतद् द्वााराा, नि�म्न अधि�नि�यम अधि�नि�यमि�त कि�याा जाता है :—

१.  (१)  यह अधि�नि�यम महाारााष्ट्र जििला परि�षद और पंचायत समि�ति� (संशोधन) अधि�नि�यम,

२०२६ कहलााए।

(२)  यह २६ दि�सम्बर २०२५ को प्रवृत्त हुआ समझाा जायेगा।

२. 

महाारााष्ट्र जििला परि�षद और पंचायत समि�ति� अधि�नि�यम, १९६१ (जििसे इसमेंंं आगे, “मूल

अधि�नि�यम” कहाा गया है) की धााराा १४ की, उप-धााराा (२) केे स्थाान मेंं नि�म्न उप-धााराा रखीी जायेगी,

अथाा�त :—

“(२) रााज्य सरकाार ऐसे नि�र्वा�चनों का आयोजन करनेे केे लि�ए नि�यम बनाएगी और उस नि�यमोंं

केे अनुसरण मेंं नि�र्वा�चन करेेगी।

(३) नामनि�र्देशन प्रपत्र स्वीकृत या अस्वीकृत करनेे का अंति�म नि�र्णणय नि�र्वा�चन अधि�काारी का

होगा और उसे कि�सीी न्यायालय मेंं प्रश्नगत नहींं कि�याा जाएगा। ”।

३.  (१) महाारााष्ट्र जििला परि�षद और पंचायत समि�ति� (संशोधन) अध्यादेश, २०२५, एतद् द्वााराा,

नि�रसि�त कि�याा जाता है।

(२) ऐसे नि�रसन केे होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वााराा यथाा संशोधि�त मूल अधि�नि�यम केे

तत्स्थाानी उपबंंधों केे अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्ययवाहीी (जारी कि�सीी अधि�सूूचना,

नि�यमोंं या आदेश समेेत) इस अधि�नि�यम द्वााराा यथाा संशोधि�न मूल अधि�नि�यम केे तत्स्थाानी उपबंंधों

केे अधीन कृत, की गई, या यथाास्थिĒिति�, जारी की गई समझीी जायेगी।

संक्षििȦप्त नाम,

और प्रारम्भण।

१९६२ का महाा.

५ की धााराा १४ मेंं

संशोधन।

१९६२ का

महाा. ५ |

सन् २०२५ का

महाा. अध्या. क्र.

१४ का नि�रसन

और व्यावृत्ति�।

सन् २०२५

का महाा.

अध्या. क्र.

१४ ।

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, फेब्रुवारी २४,

२०२६/फाल्गुन ५, शके १

3

उद्देेश्यों और काारणों काा वक्तव्य।

भाारतीीय संवि¦धाान केे अनुच्छेेद २४३ट और महाारााष्ट्र जििला परि�षद और पंचायत समि�ति�

अधि�नि�यम, १९६१ (सन् १९६२ का महाा. ५) की धााराा ९क यह उपबंंध करतीी है कि�, जििला परि�षद और

पंचायत समि�ति�योंं केे सभीी नि�र्वा�चन करनेे केे लि�ए नि�र्वा�चक नामावली तैयार करनेे और जििला परि�षद तथाा

पंचायत समि�ति�योंं केे नि�र्वा�चन लेने केे लि�ए अधीक्षण, नि�देेशन और नि�यंत्रण रााज्य नि�र्वा�चन आयोग मेंं नि�हि�त

होगा । 

२.  उक्त अधि�नि�यम की धााराा १४ (२) यह उपबंंध करतीी है कि�, रााज्य सरकाार, नामनि�र्देशन प्रपत्र

की स्वीकृति� या अस्वीकृत करनेे केे नि�र्वा�चन अधि�काारी केे वि¦नि�र्णणय केे वि¦रुद्ध जििला न्यायालय मेंं अपील

करनेे समेेत ऐसे नि�र्वा�चनों का आयोजन करनेे केे लि�ए नि�यम बनाएगी । तद्नुसाार, महाारााष्ट्र जििला परि�षदों

(नि�र्वा�चक क्षेत्र और नि�र्वा�चन का आयोजन) नि�यम, १९६२ का नि�यम २० और महाारााष्ट्र पंचायत समि�ति�

(नि�र्वा�चक गण और नि�र्वा�चन का आयोजन) नि�यम, १९६२ का नि�यम १९क मेंं, नामनि�र्देशन प्रपत्र की

स्वीकृति� या अस्वीकृति� केे नि�र्वा�चन अधि�काारी केे वि¦नि�र्णणय केे वि¦रुद्ध जििला न्यायालय केे समक्ष अपील

दाखि�ल करनेे केे बारे मेंं और जििला न्यायालय ने, ऐसे अपीलों की सुनवाई दि�न प्रति�दि�न करनेे केे आधाारपर

करनीी होगी और यथाा संभव शीघ्र उनका नि�पटााराा करनेे केे लि�ए उपबंंध करतीी है। 

३.  रााज्य नि�र्वा�चन आयोग ने रााज्य सरकाार को यह संसूचि�त कि�याा है कि�, ऐसे अपील वि¦भि�न्न

न्यायालयों मेंं अलग-अलग अवधि� केे लि�ए शेष प्रलंबि�त रहेे हैंं और यह भी नि�श्चि�ित नहींं कि�याा है कि� ऐसे

अपीलों का नि�पटाान कब होगा। आयोग ने यह भी संसूचि�त कि�याा है कि�, संवि¦धाान केे अनुच्छेेद २४३ण

नि�र्वा�चक मामलों मेंं न्यायालयों द्वााराा हस्तक्षेप करनेे पर रोक लगाने का भी उपबंंध करताा है। इसलि�ए, आयोग

ने समयबद्धरीत्या नि�र्वा�चनों को पूराा करनेे की दृष्टि�� से, ऐसे अपीलों से संबंधि�त उपबंंधों का अपमाार्जजन करनेे

केे लि�ए उपर्यु�क्त नि�र्देशिि§त नि�यमोंं मेंं यथोचि�त संशोधन करनेे का प्रस्ताव रााज्य सरकाार को अग्रेेषि�त कि�याा है।

इसलि�ए, उक्त अधि�नि�यम की धााराा १४ मेंं यथोचि�त संशोधन करनाा इष्टकर है।

४.  चूँँrकि� रााज्य वि¦धाानमंंडल केे दोोनों सदनोंं का सत्र नहींं चल रहाा थाा और महाारााष्ट्र केे रााज्यपााल का

यह समााधाान हो चुका थाा कि�, ऐसी परि�स्थिĒिति�याँँr वि¦द्यमान थी जििनकेे कारण उन्हेंं उपर्यु�क्त प्रयोजनों केे लि�ए,

महाारााष्ट्र जििला परि�षद और पंचायत समि�ति� अधि�नि�यम, १९६१ मेंं अधि�कतर संशोधन करनेे केे लि�ए, सद्य

कार्ययवाहीी करनाा आवश्यक हुआ थाा; अतः महाारााष्ट्र केे रााज्यपााल द्वााराा महाारााष्ट्र जििला परि�षद और पंचायत

समि�ति� संशोधन अध्यादेश, २०२५ (सन् २०२५ का महाा. अध्या. १४) २६ दि�सम्बर २०२५ को प्रख्यापि�त

हुआ थाा । 

५.  प्रस्तुत वि¦धेयक का आशय उक्त अध्यादेश को रााज्य वि¦धाानमंंडळ केे अधि�नि�यम मेंं बदलना है ।

मुं�बई,

दि�नांं�कि�त १७ फरवरीी, २०२६।ज

यकुमाार गोरे,

ग्रामवि¦कास मंंत्री |

(यथाार्थथ अनुवाद), 

श्रीी. अरुण कमळााबाई वाळू गि�ते, 

प्रभाारी भााषा संचालक, 

महाारााष्ट्र रााज्य। 

वि¦धाान भवन, जिितेंद्र भोळे,

मुं�बई, सचि�व

-१,

दि�नांं�कि�त २४ फरवरीी, २०२६। महाारााष्ट्र वि¦धाानसभाा।

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