भााग साात-५-१
L. A. BILL No. II OF 2026.
A BILL
further to amend the Maharashtra Zilla Parishads and
Panchayat Samitis Act, 1961.
वि¦धाानसभाा काा वि¦धेयक क्रमांंsक २ सन् २०२६।
महाारााष्ट्र जििलाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम, १९६१ मेंं अधि�कतर संंशोोधन करनेे
संंबंंधि� वि¦धेयक।
क्योंकि� रााज्य वि¦धाानमंंडल केे दोोनों सदनोंं का सत्र नहींं चल रहाा थाा ;
और क्योंकि� महाारााष्ट्र केे रााज्यपााल का यह समााधाान हो चुका थाा कि�, ऐसी परि�स्थिĒिति�याँँr वि¦द्यमान
थीं, जििनकेे कारण उन्हेंं, इसमेंंं आगे दर्शिि§ित प्रयोजनों केे लि�ए, महाारााष्ट्र जििला परि�षद और पंचायत समि�ति�
अधि�नि�यम, १९६१ मेंं अधि�कतर संशोधन करनेे केे लि�ए सद्य कार्ययवाहीी करनाा आवश्यक हुआ थाा ; और
सन् २०२५
का महाा.
अध्या. १४ |
१९६२ का
महाा. ५।
(१)
RNI No. MAHBIL /2009/31730
महाारााष्ट्रट शासन रााजपत्र
असाधाारण भााग सात
वर्षष १२, अंक २(३)]
मंंगळवार, फेेब्रुुवारी २४, २०२६/फाल्गुन ५, शकेे १९४७
[पृष्ठेे ३, किं�ंमत : रुपये ४७.००
असाधाारण क्रमांंsक ५
प्रााधि�कृृत प्रकााशन
अध्यादेश, वि¦धेयके व अधि�नि�यम यांंsचाा हिं�ंदी अनुवाद (देवनागरी लि�पीी).
महाारााष्ट्र वि¦धाानमंंडळ सचि�वाालय
महाारााष्ट्र वि¦धाानसभाा मेंं दि�नांं�क २४ फरवरी
ी, २०२६ ई. को. पुर:स्थाापि�त नि�म्न वि¦धेयक
महाारााष्ट्र वि¦धाानसभाा नि�यम ११७ केे अधीन प्रकाशिि§त कि�याा जाता है :-
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महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, फेब्रुवारी २४,
२०२६/फाल्गुन ५, शके १
इसलि�ए, महाारााष्ट्र जििला परि�षद और पंचायत समि�ति� (संशोधन) अध्यादेश, २०२५,२६ दि�सम्बर
२०२५ को प्रख्यापि�त हुआ थाा ;
और क्योंकि�, उक्त अध्यादेश को रााज्य वि¦धाानमंंडल केे अधि�नि�यम मेंं बदलना इष्टकर है ; अत: भाारत
गणरााज्य केे सतहत्तरवेे वर्षष मेंं, एतद् द्वााराा, नि�म्न अधि�नि�यम अधि�नि�यमि�त कि�याा जाता है :—
१. (१) यह अधि�नि�यम महाारााष्ट्र जििला परि�षद और पंचायत समि�ति� (संशोधन) अधि�नि�यम,
२०२६ कहलााए।
(२) यह २६ दि�सम्बर २०२५ को प्रवृत्त हुआ समझाा जायेगा।
२.
महाारााष्ट्र जििला परि�षद और पंचायत समि�ति� अधि�नि�यम, १९६१ (जििसे इसमेंंं आगे, “मूल
अधि�नि�यम” कहाा गया है) की धााराा १४ की, उप-धााराा (२) केे स्थाान मेंं नि�म्न उप-धााराा रखीी जायेगी,
अथाा�त :—
“(२) रााज्य सरकाार ऐसे नि�र्वा�चनों का आयोजन करनेे केे लि�ए नि�यम बनाएगी और उस नि�यमोंं
केे अनुसरण मेंं नि�र्वा�चन करेेगी।
(३) नामनि�र्देशन प्रपत्र स्वीकृत या अस्वीकृत करनेे का अंति�म नि�र्णणय नि�र्वा�चन अधि�काारी का
होगा और उसे कि�सीी न्यायालय मेंं प्रश्नगत नहींं कि�याा जाएगा। ”।
३. (१) महाारााष्ट्र जििला परि�षद और पंचायत समि�ति� (संशोधन) अध्यादेश, २०२५, एतद् द्वााराा,
नि�रसि�त कि�याा जाता है।
(२) ऐसे नि�रसन केे होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वााराा यथाा संशोधि�त मूल अधि�नि�यम केे
तत्स्थाानी उपबंंधों केे अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्ययवाहीी (जारी कि�सीी अधि�सूूचना,
नि�यमोंं या आदेश समेेत) इस अधि�नि�यम द्वााराा यथाा संशोधि�न मूल अधि�नि�यम केे तत्स्थाानी उपबंंधों
केे अधीन कृत, की गई, या यथाास्थिĒिति�, जारी की गई समझीी जायेगी।
संक्षििȦप्त नाम,
और प्रारम्भण।
१९६२ का महाा.
५ की धााराा १४ मेंं
संशोधन।
१९६२ का
महाा. ५ |
सन् २०२५ का
महाा. अध्या. क्र.
१४ का नि�रसन
और व्यावृत्ति�।
सन् २०२५
का महाा.
अध्या. क्र.
१४ ।
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, फेब्रुवारी २४,
२०२६/फाल्गुन ५, शके १
3
उद्देेश्यों और काारणों काा वक्तव्य।
भाारतीीय संवि¦धाान केे अनुच्छेेद २४३ट और महाारााष्ट्र जििला परि�षद और पंचायत समि�ति�
अधि�नि�यम, १९६१ (सन् १९६२ का महाा. ५) की धााराा ९क यह उपबंंध करतीी है कि�, जििला परि�षद और
पंचायत समि�ति�योंं केे सभीी नि�र्वा�चन करनेे केे लि�ए नि�र्वा�चक नामावली तैयार करनेे और जििला परि�षद तथाा
पंचायत समि�ति�योंं केे नि�र्वा�चन लेने केे लि�ए अधीक्षण, नि�देेशन और नि�यंत्रण रााज्य नि�र्वा�चन आयोग मेंं नि�हि�त
होगा ।
२. उक्त अधि�नि�यम की धााराा १४ (२) यह उपबंंध करतीी है कि�, रााज्य सरकाार, नामनि�र्देशन प्रपत्र
की स्वीकृति� या अस्वीकृत करनेे केे नि�र्वा�चन अधि�काारी केे वि¦नि�र्णणय केे वि¦रुद्ध जििला न्यायालय मेंं अपील
करनेे समेेत ऐसे नि�र्वा�चनों का आयोजन करनेे केे लि�ए नि�यम बनाएगी । तद्नुसाार, महाारााष्ट्र जििला परि�षदों
(नि�र्वा�चक क्षेत्र और नि�र्वा�चन का आयोजन) नि�यम, १९६२ का नि�यम २० और महाारााष्ट्र पंचायत समि�ति�
(नि�र्वा�चक गण और नि�र्वा�चन का आयोजन) नि�यम, १९६२ का नि�यम १९क मेंं, नामनि�र्देशन प्रपत्र की
स्वीकृति� या अस्वीकृति� केे नि�र्वा�चन अधि�काारी केे वि¦नि�र्णणय केे वि¦रुद्ध जििला न्यायालय केे समक्ष अपील
दाखि�ल करनेे केे बारे मेंं और जििला न्यायालय ने, ऐसे अपीलों की सुनवाई दि�न प्रति�दि�न करनेे केे आधाारपर
करनीी होगी और यथाा संभव शीघ्र उनका नि�पटााराा करनेे केे लि�ए उपबंंध करतीी है।
३. रााज्य नि�र्वा�चन आयोग ने रााज्य सरकाार को यह संसूचि�त कि�याा है कि�, ऐसे अपील वि¦भि�न्न
न्यायालयों मेंं अलग-अलग अवधि� केे लि�ए शेष प्रलंबि�त रहेे हैंं और यह भी नि�श्चि�ित नहींं कि�याा है कि� ऐसे
अपीलों का नि�पटाान कब होगा। आयोग ने यह भी संसूचि�त कि�याा है कि�, संवि¦धाान केे अनुच्छेेद २४३ण
नि�र्वा�चक मामलों मेंं न्यायालयों द्वााराा हस्तक्षेप करनेे पर रोक लगाने का भी उपबंंध करताा है। इसलि�ए, आयोग
ने समयबद्धरीत्या नि�र्वा�चनों को पूराा करनेे की दृष्टि�� से, ऐसे अपीलों से संबंधि�त उपबंंधों का अपमाार्जजन करनेे
केे लि�ए उपर्यु�क्त नि�र्देशिि§त नि�यमोंं मेंं यथोचि�त संशोधन करनेे का प्रस्ताव रााज्य सरकाार को अग्रेेषि�त कि�याा है।
इसलि�ए, उक्त अधि�नि�यम की धााराा १४ मेंं यथोचि�त संशोधन करनाा इष्टकर है।
४. चूँँrकि� रााज्य वि¦धाानमंंडल केे दोोनों सदनोंं का सत्र नहींं चल रहाा थाा और महाारााष्ट्र केे रााज्यपााल का
यह समााधाान हो चुका थाा कि�, ऐसी परि�स्थिĒिति�याँँr वि¦द्यमान थी जििनकेे कारण उन्हेंं उपर्यु�क्त प्रयोजनों केे लि�ए,
महाारााष्ट्र जििला परि�षद और पंचायत समि�ति� अधि�नि�यम, १९६१ मेंं अधि�कतर संशोधन करनेे केे लि�ए, सद्य
कार्ययवाहीी करनाा आवश्यक हुआ थाा; अतः महाारााष्ट्र केे रााज्यपााल द्वााराा महाारााष्ट्र जििला परि�षद और पंचायत
समि�ति� संशोधन अध्यादेश, २०२५ (सन् २०२५ का महाा. अध्या. १४) २६ दि�सम्बर २०२५ को प्रख्यापि�त
हुआ थाा ।
५. प्रस्तुत वि¦धेयक का आशय उक्त अध्यादेश को रााज्य वि¦धाानमंंडळ केे अधि�नि�यम मेंं बदलना है ।
मुं�बई,
दि�नांं�कि�त १७ फरवरीी, २०२६।ज
यकुमाार गोरे,
ग्रामवि¦कास मंंत्री |
(यथाार्थथ अनुवाद),
श्रीी. अरुण कमळााबाई वाळू गि�ते,
प्रभाारी भााषा संचालक,
महाारााष्ट्र रााज्य।
वि¦धाान भवन, जिितेंद्र भोळे,
मुं�बई, सचि�व
-१,
दि�नांं�कि�त २४ फरवरीी, २०२६। महाारााष्ट्र वि¦धाानसभाा।
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RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,
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