भााग साात-१२-१
उच्चतर तथाा तकनीीकी शि§क्षाा विि¦भााग
मंंत्राालय, मादााम काामा मागग, हुुतात्मा रााजगुरू चौौक,
मुं�बई ४०० ०३२, दि�नांं�कि�त २२ फ़रवरी २०२६।
MAHARASHTRA ORDINANCE No. II OF 2026.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA UNAIDED PRIVATE
PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF
ADMISSION AND FEES) ACT, 2015.
महााराष्ट्र अध्याादेेश क्रमांंsक २ सन् २०२६।
महााराष्ट्र असहाायतााप्रााप्त नि�जीी वृत्तििƫक शैक्षणििक संंस्थााएँँ (प्रवेेश तथाा फीीस का विि¦नि�यमन)
अधििनि�यम, २०१५ में अधििकतर संशोोधन करने संंबंंधी अध्याादेेश ।
क्योंकि� रााज्य वि�धाानमंंडल के दोनोंं सदनोंंं काा सत्र नहींं चल रहाा है ;
और क्योंकि� महाारााष्ट्र के रााज्यपााल काा यह समााधाान हो चुकाा है कि�, ऐसी परि�स्थिĒिति�याँँr वि�द्यमान हैं
जि�नकेे काारण उन्हें इसमेंंं आगे दर्शिि§ित प्रयोजनोंं के लि�ए, महाारााष्ट्र असहाायताप्राप्त नि�जीी वृत्तििƫक शैक्षणि�क
संस्थाए (प्रवेश तथा फीीस काा वि�नि�यमन) अधि�नि�यम, २०१५ मेंं अधि�कतर संशोधन करनेे के लि�ए सद्य
काार्ययवाही करनाा आवश्यक हुुआ है ;
सन् २०१५
काा महाा.
२८।
RNI No. MAHBIL /2009/31730
महााराष्ट्रट शासन राजपत्र
असाधारण भााग सात
वर्षष १२, अंंक ८]
मंंगळवार, मार्चच १०, २०२६/फाल्गुन १९, शके १९४७
[पृष्ठेे 18, किं�ंमत : रुपये ४७.००
असाधारण क्रमांंsक १२
प्रााधििकृत प्रकााशन
अध्याादेेश, विि¦धेयकेे व अधििनि�यम यांंsचा हिं�ंदीी अनुवाद (देेवनाागरी लिि£पी)
2
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, मार्च १०, २०२६/फाल्गुन १९, शके १९
अब, इसलि�ए, भाारत के संवि�धाान के अनुच्छेेद २१३ के खण्ड (१) व्दााराा प्रदाान शक्तििòियों काा प्रयोग
करतेे हुुए महाारााष्ट्र के रााज्यपााल एतद्व्दााराा नि�म्न अध्यादेश प्रख्यापि�त करतेे है, अर्था�त् —
१. (१) यह अध्यादेश महाारााष्ट्र असहाायताप्राप्त नि�जीी वृत्तििƫक शैक्षणि�क संस्था (प्रवेश तथा फीीस
काा वि�नि�यमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ कहलााए।
(२) यह प्रवृत्त होगा।
२.
महाारााष्ट्र असहाायताप्राप्त नि�जीी वृत्तििƫक शैक्षणि�क संस्थाएँँ (प्रवेश तथा फीीस काा वि�नि�यमन)
अधि�नि�यम, २०१५ (जि�सेे इसमेंंं आगे, “मूल अधि�नि�यम” कहाा गया है) की धााराा १, की उप-धााराा (१) मेंं
“महाारााष्ट्र असहाायताप्राप्त नि�जीी वृत्तििƫक शैक्षणि�क संस्थाएँँ (प्रवेश तथा फीीस काा वि�नि�यमन)” शब्दों के स्थान
मेंं, “महाारााष्ट्र वृत्तििƫक शैक्षणि�क संस्था (प्रवेश काा वि�नि�यमन) और असहाायताप्राप्त नि�जीी वृत्तििƫक शैक्षणि�क
संस्थाएँँ (फीीस काा वि�नि�यमन)” शब्द रखेे जायेंगे।
३. मूूल अधि�नि�यम की धााराा २ के,—
(१) खण्ड (क) के पश्चात्, नि�म्न खण्ड नि�वि�ष्ट कि�याा जाएगा, अर्था�त् :—
“(क-१) “सहाायताप्राप्त संस्था” काा तात्पर्यय, नि�जीी वृत्तििƫक शैक्षणि�क संस्था, जो उनकेे
कर्ममचारि�यों काा वेतन देने के काारण केंद्र सरकाार, रााज्य सरकाार या स्थानीय प्राधि�करण से सहाायता
या अनुदाान सहाायता प्राप्त करताा है ;”;
(२) खण्ड (ख) के पश्चात्, नि�म्न खण्ड नि�वि�ष्ट कि�याा जाएगा, अर्था�त् :—
“(ख-१) “अपील प्राधि�करण” काा तात्पर्यय, धााराा १५क के अधीन गठिित अपील
प्राधि�करण से है ;”;
(३) खण्ड (ग) हे पश्चात्, नि�म्न खण्ड नि�वि�ष्ट कि�याा जाएगा, अर्था�त् :—
“(ग-१) “सीईटी कक्ष” काा तात्पर्यय, धााराा १० मेंं नि�र्दि�िष्ट महाारााष्ट्र रााज्य साामान्य प्रवेश
परीीक्षा कक्ष, से है ;”;
(४) खण्ड (छ) हे स्थान मेंं, नि�म्न खण्ड रखाा जाएगा, अर्था�त् :—
“(छ) “फीीस” काा तात्पर्यय, धााराा १५ मेंं उल्लििčिखि�त घटकों से संबंधि�त होनेवाले फीीस
वि�नि�याामक प्राधि�करण द्वााराा फीीस के रूप मेंं नि�र्धाधाा�रि�त रकम
है ; परंंतु उसमेंंं ऐच्छि��क सुवि�धााएं
जैसे कि� छात्राावास, नि�वाासस्थान, परि�वहन, भोजनाालय प्रभाार और छात्र बीमा फीीस आदि� के
उपयोोग द्वााराा देय कोई प्रभाार सम्मि�िलि�त नहींं है ;”;
(५) खण्ड (ट) मेंं “पााठ्यक्रम काा द्वि�तीीय वर्षष” “शब्दों के स्थान मेंं, “पााठ्यक्रम काा द्वि�तीीय
या कोई पश्चात् वर्ती वर्षष” शब्द रखेे जायेंगे ;
(६) खण्ड (ढ) के पश्चात् नि�म्न खण्ड नि�वि�ष्ट कि�याा जाएगा, अर्था�त् :—
“(ढ-१) “भाारत के वि�देेशी नाागरि�क (ओसीआई)” काा वही अर्थथ होगा जि�सेे नाागरि�कताा
अधि�नि�यम, १९५५ की धााराा ७क मेंं उसे समनुुदेशिि§त कि�याा है ;”;
(७) खण्ड (थ) के उप-खण्ड (तीन) के पश्चात्, नि�म्न उप-खण्ड जोड़ाा जाएगा,
अर्था�त् :—
“(चार) महाारााष्ट्र रााज्य कौशल वि�श्ववि�द्यालय अधि�नि�यम, २०२१ के अधीन नि�गमि�त
रतन टाटा महाारााष्ट्र रााज्य कौशल वि�श्ववि�द्यालय ; या महाारााष्ट्र नि�जीी कौशल वि�श्ववि�द्यालय
संक्षि�प्त नााम और
प्रारम्भण।
सन् २०१५ काा
महाा. २८ की धााराा
१ मेंं संशोधन |
सन् २०१५
काा
महाा. २८।
सन् २०१५ काा
महाा. २८ की धााराा
२ मेंं संशोधन |
सन् १९५५
काा ५७।
सन् २०२१ काा
महाा. ८ सन् २०२४
काा महाा. ३५।
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, मार्च १०, २०२६/फाल्गुन १९, शके १९
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(स्थापनाा और वि�नि�यमन) अधि�नि�यम, २०२४ की अनुसूची मेंं उल्लििčिखि�त स्व-वि�त्त पोषि�त
नि�जीी कौशल वि�श्ववि�द्यालय या उन वि�श्ववि�द्यालयों से संलग्न कोई महाावि�द्यालय या संस्था,
से है ;”;
(८) खण्ड (फ) हे पश्चात्, नि�म्न खण्ड नि�वि�ष्ट कि�याा जाएगा, अर्था�त् :—
“(फ-१) “चयन समि�ति�” काा तात्पर्यय, धााराा २०क के अधीन गठिित समि�ति� से है ;”;
(९) खण्ड (ब) मेंं “अध्ययन करनेेवाले छात्र” शब्दों के स्थान मेंं “संस्था मेंं प्रवेश
चाहनेेवाले छात्र या अध्ययन करनेेवाले छात्र” शब्द रखेे जाएँगेे।
(१०) खंड (दस) मेंं, “सहाायता अनुदाान” शब्दों के स्थान मेंं, “उनकेे कर्ममचारीवृन्द के वेतन
लेखा पर “सहाायता अनुदाान” शब्द रखेे जायेंगे।
४. मूूल अधि�नि�यम की धााराा ६, की उप-धााराा (१) मेंं, “अधि�नि�यम २००६” शब्द और अंकों
के पश्चात्, “महाारााष्ट्र रााज्य साामाजि�क और शैक्षि�क रूप पि�छड़ेे वर्गों के लि�ए आरक्षण, २०२४” शब्द और
अंक नि�वि�ष्ट कि�ए जाएँगेे।
५. मूूल अधि�नि�यम की धााराा ६ के पश्चात्, नि�म्न धााराा नि�वि�ष्ट की जाएगी, अर्था�त् :—
“६क. प्रवेश के वि�नि�यमन के संबंध मेंं धााराा ३, ४, ५, और ६ के उपबंंध तथा सीईटी कक्ष
के संं�बंध मेंं धााराा १० के उपबंंध, सरकाारी संस्था, सरकाारी सहाायताप्राप्त संस्था, और लोक
वि�श्ववि�द्यालय वि�भाागों या संस्थाओं को यथावश्यक परि�वर्ततन समेेत लागू होंगे।”
६. मूूल अधि�नि�यम काा अध्याय तीन के शीर्षषक के “और रााज्य साामान्य प्रवेश परीीक्षा कक्ष” शब्द
अपमाार्जि�ित कि�ए जाएंगे।
७. मूूल अधि�नि�यम की धााराा ७ की,—
(१) उप-धााराा (३) के,
(एक) खण्ड (क) मेंं, “मुख्य सचि�व या अप्पर मुख्य सचि�व की श्रेेणी के” शब्दों के
स्थान मेंं, “प्रधाान सचि�व से अनि�म्न श्रेेणी के” शब्द रखेे जाएँगेे ;
(दो) खण्ड (ख) मेंं, “वि�श्ववि�द्यालय के कुलपति�” शब्दों के स्थान मेंं, “लोक
वि�श्ववि�द्यालय के कुलपति� या प्रति�-कुलपति�” शब्द रखेे जाएँगेे ;
(तीन) खण्ड (ख) के पश्चात्, नि�म्न खण्ड नि�वि�ष्ट कि�याा जाएगा, अर्था�त् :—
“(ख-१) संंयुक्त सचि�व से अनि�म्न श्रेेणी काास
दस्य ”
सेवानि�वृृत्त सरकाारी अधि�काारी जि�सनेे
वि�धि� और न्याय वि�भााग के काानूनी
वि�भााग मेंं कााम कि�याा है
(चार) खण्ड (ङ) के पश्चात्, नि�म्न खण्ड नि�वि�ष्ट कि�याा जाएगा, अर्था�त् :—
“(ङ-१)चि�कि�त्साा शिि§क्षा और अनुसंधाान के . .स
दस्य
नि�देेशक
सन् २०१५ काा
महाा. २८ की धााराा
६ मेंं संशोधन।
सन् २०२४
काा महाा.
१६।
सन, २०१५ काा
महाा. २८ मेंं धााराा
६क काा नि�वेेशन।
सरकाारी संस्था
आदि�, मेंं प्रवेश की
रीति�।
सन् २०१५ काा
महाा. २८ के
अध्याय तीन
के शीर्षषक मेंं
संशोधन।
सन् २०१५ काा
महाा. २८ की धााराा
७ मेंं संशोधन।
भााग साात-१२-१अ
4
महाराष्ट्रõ शासन रा
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(ङ-२)
आयुषष के नि�देेश
. .स
दस्य
(ङ-३)क
लाा नि�देेशक
. .स
दस्य ”
(२) उप-धााराा (४) मेंं,—
(एक) “(ख)” कोष्ठक और अक्षर के स्थान मेंं, “(ख), (ख-१)” कोष्ठक, शब्द
और अंक रखेे जाएंगे ;
(दो) “रााज्य सरकाार” शब्दों के पश्चात्, “चयन समि�ति� के सि�फाारि�श पर वि�हि�त रीत्या”
शब्द जोडे जाएँगेे।
८. मूूल अधि�नि�यम की धााराा ८ की, उप-धााराा (१) और (२) के स्थान मेंं नि�म्न उप-धााराा रखीी
जाएगी, अर्था�त् :—
“(१) अध्यक्ष और सदस्य काा पदाावधि�, उनकेे पद धाारण करनेे के दि�नांं�क से तीन वर्षों तक
या उनकीी ७० वर्षष की आयु पूरी होने तक जो भी पहलेे हो, होगी ;
परंंतु, प्रत्येक व्यक्तििòि, जो महाारााष्ट्र असहाायताप्राप्त नि�जीी वृत्तििƫक शैक्षणि�क संस्था (प्रवेश तथा
फीीस काा वि�नि�यमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ के प्रारम्भण के दि�नांं�क पर अध्यक्ष या सदस्य के
रूप मेंं सेवा कर रहाा है, ऐसे प्रारम्भण पर तथा से अध्यक्ष या, यथास्थिĒिति�, सदस्य रहेंगे और उनकीी
पदाावधि� पूरी होने तक उसी नि�बंंधनोंंं तथा शर्तो पर, जि�सपर वे नि�युुक्त हुुए थे, नि�रंंतर अपनाा पद धाारण
करेंगे।
(२) अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्षों की लगातार केवल एक अधि�क अवधि� की पुनर्नि�ियुुक्तििòि के
लि�ए पाात्र होंगे ।”।
९. मूूल अधि�नि�यम की धााराा ९ की,—
(१) उप-धााराा (१) के,—
(एक) खण्ड (एक) के स्थान मेंं, नि�म्न खण्ड रखाा जाएगा, अर्था�त् :—
“(एक) इस अधि�नि�यम के प्रयोजनोंं को काार्या�न्वि��त करनेे के लि�ए नि�यम बनााने
मेंं सरकाार की सहाायता करनाा ;”;
(दो) खण्ड (तीन) के पश्चात्, नि�म्न खण्ड नि�वि�ष्ट कि�याा जाएगा, अर्था�त् :—
“(तीन-क) प्राधि�करण के सदस्य-सचि�व द्वााराा तैयार कि�याा गया उसकाा
बजट प्राक्कलन समेेत पुनरीीक्षि�त बजट प्राक्कलन प्राप्त करनाा और उसे सरकाार
को, उसकेे अनुमोदन के लि�ए प्रस्तुत करनाा ;
(तीन-ख) जैसाा कि� वि�हि�त कि�याा जाए ऐसीरीत्या उसकाा खाता बनााए
रखनाा और चाटटर्डड अकााउंटेंट द्वााराा, जो भाारतीीय चाटटर्डड अकााउंटेंट संस्था काा सदस्य
है, से उसे संपरि�क्षीीत कराानाा ;
(तीन-ग) छाात्रों को सी ए पी प्रक्रि�या मेंं सहाायता तथा मागगदर्शन करनेे के
लि�ए सरलीीकरण केंद्र (एफ सी) और छात्र सहाायता केंद्र (एस ए सी) स्थापन
करनाा और उसे मान्यता देनाा ;
(तीन-घ) कोोई अन्य आनुषंंगि�क काार्यय करनाा ;
(तीन) खण्ड (चार) के स्थान मेंं, नि�म्न खण्ड रखेे जाएँगेे, अर्था�त् :—
“(चार) प्रवेशों से संबंधि�त शिि§काायत प्रति�तोषष यंत्रणाा के उपबंंध द्वााराा
पणधाारि�यों की शिि§काायत काा प्रति�तोषष करनाा ;
सन् २०१५ काा
महाा. २८ की धााराा
८ मेंं संशोधन |
सन् २०२६
काा महाा.
अध्या.
क्र. २।
सन् २०१५ काा
महाा. २८ की धााराा
९ मेंं संशोधन |
महाराष्ट्रõ शासन रा
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(पाँँrच) पणधाारि�यों से प्रवेशों से संबंधि�त यथाक्रम संसूचनाा सुनि�श्चि�ि
त
करनाा;”;
(२) उप-धााराा (३) अपमाार्जि�ित की जाएगी ;
(३) उप-धााराा (५) के स्थान मेंं, नि�म्न उप-धााराा रखीी जाएगी, अर्था�त् :—
“(५) (क) इस अधि�नि�यम के अधीन उनकेे कृत्यों और कर्ततव्यों काा काार्या�न्वयन करनेे
के लि�ए प्राधि�करण और नि�देेशालयों सााथ ही सााथ, प्रत्येक असहाायताप्राप्त संस्था नि�म्न प्रक्रि�या
अपनााएगी, अर्था�त् :—
(एक) प्रत्येक असहाायताप्राप्त संस्था, प्रवेश के अंति�म दि�नांं�क से पंद्रह दि�नोंं के
भीतर संबंधि�त नि�देेशालय को इलेक्ट्रॉनि�क रूप से ‘प्रवेश अनुमोदन प्रस्तावों’ को प्रस्तुत
करेेगी।
(दो) संंबंधि�त नि�देेशालय प्रवेश अनुमोदन प्रस्ताव की संवीक्षा करेेगी और यदि�
कोई असहमति� हो तो प्रमाणि�त करेेगी और ऐसी संस्था से प्रस्ताव की प्राप्ति�� के दि�नांं�क से
पचाास दि�नोंं के भीतर उसकीी सि�फाारि�श प्रवेश वि�नि�याामक प्राधि�करण को इलेक्ट्रॉनि�क रूप
से भेज देगी। नि�देेशालय के सि�फाारि�श की प्रती संबंधि�त संस्था को इलेक्ट्रॉनि�क रूप से
भेजी जाएगी।
(तीन) नि�देेशालय से प्राप्त प्रत्येक ऐसी सि�फाारि�श और प्रवेश अनुमोदन प्रस्ताव
के प्रवेश वि�नि�याामक प्राधि�करण द्वााराा संवीक्षा की जाएगी और ऐसे प्रस्ताव पर प्रत्येक
अकाादमि�क
वर्षष के ३१ जनवरी पूर्वव प्राधि�करण वि�नि�र्णणय लेगा।
परंंतु, प्रवेश वि�नि�याामक प्राधि�करण समय-समय से समुुचि�त प्राधि�करण द्वााराा यथा
वि�नि�र्णि�ित वृत्तििƫक शिि§क्षा के वि�शिि§ष्ट पााठ्यक्रमोंं के प्रवेश के लि�ए अंति�म दि�नांं�क संबंध मेंं
होने वाले उसकेे काारणों को अभि�लि�खि�त करनेे के पश्चात् प्रत्येक अकाादमि�क
वर्षष के
३१ जनवरी के पश्चात् एक समय पर तीन महीीनोंं तक उनकाा वि�नि�र्णणय करनेे काा दि�नांं�क
वि�स्तारि�त कि�याा जा सकेेगा, परंंतु कि�सीी मामलेे मेंंं�, संबंधि�त वृत्तििƫक पााठ्यक्रम के उस
अकाादमि�क
वर्षष की समााप्ति�� के परेे उसे बढाया नहीी जाएगा।
(चार) प्रवेश वि�नि�याामक प्राधि�करण, संबंधि�त संस्था और वि�श्ववि�द्यालय को
उसकेे अनुमोदन की जानकाारी जल्द ही सूचि�त करेेगी।
(पाँँrच) पणधाारी द्वााराा कोई शिि§काायत प्रवेश वि�नि�याामक प्राधि�करण के समक्ष
दााखि�ल कर सकेेगी और प्राधि�करण जल्द ही तथा कि�सीी मामलेे मेंं उस अकाादमि�क
वर्षष
की समााप्ति�� के पूर्वव उसपर वि�नि�र्णणय ले सकेेगा।
(छह) प्रवेश वि�नि�याामक प्राधि�करण को या तो स्वप्रेरणाा से या पणधाारी के आवदन
पर, उसकेे लि�ए काारणों को अभि�लि�खि�त करनेे के पश्चात् उसकेे अपनेे वि�नि�र्णणय काा
पूनरीीक्षण करनेे की शक्तििòि होगी परंंतु द्वि�तीीय पुनरीीक्षण अनुज्ञेेय नहीी है।
(साात) जहाँँr कि�सीी वि�शिि§ष्ट वृत्तििƫक पााठ्यक्रम के संबंध मेंं इलेक्ट्रॉनि�क प्रणाली
द्वााराा प्रवेश अनुमोदन के प्रस्ताव काा प्रस्तुतीकरण संभव नहीी है तो प्रवेश वि�नि�याामक
प्राधि�करण के पूर्वा�नुुमोदन से प्रस्ताव भौति�क रूप से दााखि�ल कि�याा जा सकेेगा।
(आठ) प्रवेश वि�नि�याामक प्राधि�करण के आदेशों या वि�नि�र्णणय से व्यथि�त पणधाारी,
प्रवेश वि�नि�याामक प्राधि�करण के आदेश की प्राप्ति�� के दि�नांं�क से पंद्रह दि�नोंं के भीतर अपील
प्राधि�करण के समक्ष अपनाा अपील दााखि�ल कर सकेेगा। अपील प्राधि�करण, ऐसे अपील
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महाराष्ट्रõ शासन रा
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की प्राप्ति�� के दि�नांं�क से तीस दि�नोंं के भीतर ऐसे अपील काा नि�पटाान करेेगा तथा उसपर
अपील प्राधि�करण काा नि�र्णणय अंति�म होगा।
(ख) प्रवेश वि�नि�याामक प्राधि�करण काा कृत्य या काार्ययवाही केवल इन काारणों द्वााराा
अवि�धि�माान्य समझीी नहींं जाएगी कि� उसकेे गठन मेंं कोई रि�क्तििòि है या कोई त्रुटि� है।
(ग) प्रवेश वि�नि�याामक प्राधि�करण वि�नि�यमोंं द्वााराा जि�सेे वह ठििक समझेे, प्रवेश प्रस्तावों
की संवीक्षा और शिि§काायत प्रति�तोषष यंत्रणाा से संबंधि�त उसकीी प्रक्रि�या वि�हि�त करेेगा।
(घ) सदस्य-सचि�व प्राधि�करण के काार्या�लय काा प्रशासकीीय प्रमुख होगा और वि�नि�यमोंं
द्वााराा उसे सौंपी जाए ऐसी अन्य शक्तििòियों काा प्रयोग करेेगा।
(६) प्रवेश वि�नि�याामक प्राधि�करण, प्रवेशों के संबंध मेंं उसे प्रमाणि�त करनेे तथा उसकीी रि�पोोटट
प्राधि�करण को देने के लि�ए अधि�काारि�यों और वि�शेषज्ञोंं की जाँँrच समि�ति� गठिित करेेगी।
(७) उप-धााराा (६) के अधीन जाँँrच समि�ति�योंं की संख्या और बैठक तथा ऐसे सदस्यों को
देय अन्य भत्ते, समय-समय पर प्राधि�करण द्वााराा वि�नि�र्दि�िष्ट कि�ए जाए ऐसे होंगे।
(८) अध्यक्ष, को नि�मंंत्रि�त कर सकेेगा,—
(एक) महाारााष्ट्र रााज्य के कि�सीी लोक वि�श्ववि�द्यालय काा रजि�स्ट्रार, नि�मंंत्रि�तीी सदस्य के
रूप मेंं नि�मंंत्रि�त कि�याा जा सकेेगा जब प्रवेश वि�नि�याामक प्राधि�करण काा काारोबार उस
वि�श्ववि�द्यालय से संबंधि�त वृत्तििƫक पााठ्यक्रम से संबंधि�त कि�याा है ;
(दो) उच्चतर शिि§क्षा, तकनीीकी शिि§क्षा, संसूचनाा प्रौद्योगि�कीी, चि�कि�त्साा और स्वास्थ्य
वि�ज्ञाान, वास्तुकलाा, कृषि�, आयुर्वेद दवााई, होमोपॅथि�क, दंत, परि�चर्या� या औषध वि�ज्ञाान शिि§क्षा
से कोई व्यक्तििòि या अधि�काारी को उनकीी वि�शेषज्ञ रााय प्राप्त करनेे के लि�ए नि�मंंत्रि�त कि�याा जा
सकेेगा। ऐसे वि�शेषज्ञ नि�मंंत्रि�तीी प्रवेश वि�नि�याामक प्राधि�करण की बैठकों की काार्ययवाहीयों हि�स्साा
ले सकेंगे, परंंतु उन्हे मत देने काा अधि�काार नहींं होगा।”।
१०. मूूल अधि�नि�यम की धााराा १० के स्थान मेंं, नि�म्न धााराा रखीी जाएगी, अर्था�त् :—
अध्यााय तीन-क
महााराष्ट्र राज्य सामान्य प्रवेेश परीक्षाा कक्ष
१० (१) इस अधि�नि�यम के अधीन प्रदत्त शक्तििòियों काा प्रयोग करनेे और समनुुदेशिि§त कृत्यों काा
नि�र्ववहन करनेे के लि�ए एक “महाारााष्ट्र रााज्य साामान्य प्रवेश परीीक्षा कक्ष” होगा। रााज्य सीईटी कक्ष उपर्यु�क्त
नााम काा अपनाा शाश्वत उत्तरााधि�काार होनेवाला नि�गमि�त नि�कााय होगा, उसकीी साामान्य मुद्रा होगी तथा उसे
चल और अचल दोनोंं सम्पत्तििƫयों के अर्जेन, धाारण तथा नि�पटाान करनेे की शक्तििòि होगी तथा इस अधि�नयम
के प्रयोजनोंं के लि�ए आवश्यक सभीी काार्यय करनेे की शक्तििòि होगी तथा उसकेे नााम से या उसकेे नााम पर
वाद चलााया जा सकेेगा।
(२) रााज्य सीईटी कक्ष,—
(क)सरकाार द्वााराा रााज्य सीईटी कक्ष के आयुक्त के रूप ..... अध्यक्ष
मेंं प्रति�नि�युुक्त संयुक्त सचि�व से अनि�म्न श्रेेणी काा
अधि�काारी।
सन् २०१५ काा
महाा. २८ की धााराा
१० मेंं संशोधन |
रााज्य साामान्य
प्रवेश परीीक्षा कक्ष |
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, मार्च १०, २०२६/फाल्गुन १९, शके १९
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(ख)चि�कि�त्साा, तकनीीकी कृषि�, उच्चतर शिि§क्षा, कलाा, ..... सदस्य ;
आयुषष के क्षेत्र मेंं से रााज्य सरकाार के उप-नि�देेशक
से अनि�म्न श्रेेणी के छह अधि�काारी।
(३) अध्यक्ष की नि�युुक्तििòि रााज्य सरकाार द्वााराा की जाएगी और उप-धााराा (२) के खण्ड (ख) के
अधीन उसकेे सदस्यों कि� नि�युुक्तििòि क्रमश: चि�कि�त्साा तकनीीकी, कृषि�, उच्चतर शिि§क्षा, कलाा और आयुषष
के नि�देेशकों द्वााराा की जाएगी।
(४) रााज्य सीईटी कक्ष के अध्यक्ष या सदस्य, अध्यक्ष या सदस्य होने से परि�वि�रत हो जाएंगे, यदि�
वह कोई ऐसाा काार्यय करतेे है जो रााज्य सरकाार या नि�देेशक की रााय मेंं, रााज्य सीईटीी कक्ष के अध्यक्ष या
सदस्य के लि�ए अशोभनीीय है।
(५) अध्याय, रााज्य सीईटी कक्ष के बैठकों की अध्यक्षता करेेगा और जि�सेे वह ठििक समझेंं, वि�नि�यमोंं
द्वााराा उसकीी प्रक्रि�याओं को अपनाा सकेेगा।
१०क. रााज्य सीईटी कक्ष की शक्तििòियाँँr और कृत्य—
(क) असहाायताप्राप्त वृत्तििƫक शैक्षणि�क संस्था मेंं प्रवेशों के लि�ए साामान्य प्रवेश परीीक्षा को
दक्ष, पाारदर्शिि§ि सुचारु तथा उचि�त रीत्या आयोजन करनाा तथा मानि�टरिं�ंग करनाा ।
परंंतु रााज्य सरकाार केंद्रीय सरकाार के प्राधि�काारि�यों द्वााराा आयोजि�त सीईटी के माध्यम से ऐसे
प्रवेश की अनुमति� दे सकतीी है ;
(ख) सीईटी परीीक्षा के प्रश्न तैयार करनेे और उनकेे गोपनीीय संचालन के लि�ए वि�षषय़ वि�शेषज्ञोंं
की पहचाान करनाा और उन्हें पैनल मेंं शामि�ल करनाा ;
(ग) साामान्य प्रवेश परीीक्षा के संचालन के संबंध मेंं सभीी नि�र्णणय उचि�त रीति� से लेनाा और
अपेक्षि�त गोपनीीयता बनााए रखनाा। यह परीीक्षा संचालन, मूल्यांं�कन और परि�णााम प्रसंस्करण के लि�ए
आवश्यक परीीक्षकों, मूल्यांं�कनकर्ता�ओं, मॉडरेटरों और सॉफ्टवेयर वि�काास के लि�ए नि�युुक्त व्यक्तििòियों
कि� नि�युुक्तििòि करेेगा, और ऑनलााइन या ऑफलााईन परीीक्षा के संचालन के लि�ए आवश्यक सेवा
प्रदााताओं की नि�युुक्तििòि भी करेेगा तथा वि�भि�न्न दस्तावेंजों की छपााई आदि� काा काार्यय करेेगा । यह
साामान्य प्रवेश परीीक्षा के संचालन से संबंधि�त सभीी गति�वि�धि�यों के नि�ष्पाादन के लि�ए वि�त्तीय शक्तििòियों
काा प्रयोग करेेगा ;
(घ) साामान्य प्रवेश परि�क्षााओं को अनुकूलनीय, जवाबदेह, वि�श्वसनीीय, त्रुटि�रहि�त, वि�द्यार्थी-
हि�तैैषीी, सुरक्षि�त, छेेडछाड-रहि�त, पाारदर्शी और कुशल रीति� से आयोजि�त करनेे के लि�ए सभीी
आवश्यक उपााय करनाा ;
(ङ) परीीक्षण दल और पर्यवेेक्षकों के लि�ए प्रशिि§क्षण, दि�शाानि�र्देेश प्रदाान करनाा ;
(च) परीीक्षा पूर्वव और सीईटी मेंं छात्रों की सहाायता और मागगदर्शन के लि�ए सुवि�धाा केंद्र
(एफसीी) और छात्र सहाायता केंद्र (एसएसी) स्थापि�त करनाा और उन्हें मान्यता देनाा ;
(छ) रााज्य मेंं वि�भि�न्न स्थानोंं पर ऑनलााईन सीईटी आयोजि�त करनेे के लि�ए शिि§क्षण एवं परीीक्षा
केंद्र (एलटीीसी) स्थापि�त करनाा ;
(ज) सीईटीीएस से संबंधि�त शिि§काायत प्रति�तोषष यंत्रणाा काा उपबंंध करनाा ;
(झ) प्रत्येक वर्षष २८ फ़रवरी से पहलेे अगले वर्षष के लि�ए आय और व्यय के अपनेे बजट
अनुमान तैयर करनाा ;
रााज्य सीईटी कक्ष
की शक्तििòियाँँr तथा
कृत्य।
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असाधारण भाग सात, मार्च १०, २०२६/फाल्गुन १९, शके १९
(ञ) अपनेे दवााराा तैयार कि�ए गए बजट अनुमानोंं पर वि�चाार करनाा और उन्हें खंड(झ) मेंं
नि�दि�ष्ट दि�नांं�क को या उसकेे बाद अनुमोदन के लि�ए सरकाार को प्रस्तुत करनाा ;
(ट) आवश्यकताानुसाार बजट अनुमानोंं को संशोधि�त करनाा और अनुमोदन के लि�ए सरकाार
को प्रस्तुत करनाा ;
(थ) अपनेे खातों को ऐसे प्रारूप मेंं और ऐसी रीत्या से रखनाा, जैसाा कि� वि�हि�त कि�याा जाए ;
(ड) अपने््¾ खातों काा लेखापरीीक्षा ऐसे लेखापरीीक्षक से करवाानाा जो भाारतीीय चाटटर्डड
अकााउंटेंटस संस्थान काा सदस्य हो ;
(ढ) प्रवेश वि�नि�याामक प्राधि�करण या सरकाार द्वााराा जैसााकि� अपेक्षि�त हो ऐसी रि�पोोटट, वि�वरण
और कथन
प्रस्तुत करनाा ;
(ण) यह सुनि�श्चि�ि
त करनाा कि� इस अधि�नि�यम, नि�यमोंं और वि�नि�यमोंं तथा रााज्य सरकाार द्वााराा
तद्धििnjन बनााए गए नि�र्देेशों काा नि�ष्ठापूर्ववक पाालन कि�याा जाए।
(२) सीईटी कक्ष काा आयुक्त आपाात स्थिĒिति� मेंं ऐसी काार्रवााई या नि�र्णणय ले सकताा है जो वह उचि�त
समझेे।
(३) सीईटी कक्ष काा आयुक्त कि�सीी भी ऐसे व्यक्तििòि को, जो उसकीी रााय मेंं वि�षषय काा वि�शेषज्ञ हो,
अपनीी बैठक मेंं उपस्थिĒित होने के लि�ए आमंंत्रि�त कर सकताा है, यदि� वह वि�षषय जि�स पर वि�शेषज्ञ के उस
बैठक मेंं चर्चा� या वि�चाार होने की संभाावनाा हो ।
(४) सीईटी कक्ष अपनेे कृत्यों के कुशल अनुपाालन करनेे के लि�ए ऐसी समि�ति�योंं काा गठन कर
सकताा है जि�न्हे वह आवश्यक समझेे । सदस्यों की संख्या, उनकेे कर्ततव्य और कृत्य तथा बैठकों मेंं भााग
लेने के लि�ए सदस्यों को देय भतेे वि�नि�यमोंं द्वााराा नि�र्दि�िष्ट कि�ए जा सकतेे है।
(५) सीईटी कक्ष, सरकाार द्वााराा अनुमोदि�त अपनेे बजट के अध्यधीन, सीईटी, के आयोजन से संबंधि�त
सभीी गति�वि�धि�यों के नि�ष्पाादन के लि�ए वि�त्तीय शक्तििòियों काा प्रयोग करनेे।
(६) सीईटी, कक्ष को ऐसी अन्य शक्तििòियाँँr प्राप्त होंगी और वह ऐसे अन्य कृत्याेंं� काा नि�र्ववहन करेेगा
तथा परीीक्षा काा संचालन ऐसी रीत्या से करेेगा जैसाा कि� वि�हि�त कि�याा जा सकेे।
(७) प्रत्येक सीट पर प्रवेश रााज्य की आरक्षण नीति� के अध्यधीन, रााज्य की केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रि�या
द्वााराा अपनााई गई साामान्य प्रवेश परीीक्षा (सीईटी) मेंं प्राप्त गुणागुण के आधाार पर कि�याा जाएगा :
परंंतु, संस्थागत कोटा मेंं प्रवेश धााराा ४ के खंड (क) के प्रथम परंंतुक मेंं उपबंंधि�त कि�ए गए रीति� से
होगा ।
११. मुुल अधि�नि�यम की धााराा ११ की,—
(१) उप-धााराा (३) मेंं खंड (क) के स्थान मेंं नि�म्नलि�खि�
त खंड रखाा जाएगा, अर्था�त्:—
“(क) जि�ला न्यायालय काा सेवानि�वृृत्त न्यायाधीश या
सचि�व से अनि�म्न सरकाार काा सेवानि�वृृत्त अधि�काारी श्रेेणी काा । . . अध्यक्ष”;
(२) उप-धााराा (४) मेंं, “सरकाार द्वााराा” शब्दों के पश्चात् चयन “समि�ति� की सि�फाारि�श पर
वि�हि�त रीत्या से” शब्द जोड़े जाएंगे ;
(३) उप-धााराा (७) के बाद, नि�म्नलि�खि�
त उप-धााराा नि�वि�ष्ट की जाएगी, अर्था�त् :—
“(७क) सदस्य-सचि�व प्राधि�करण के काार्या�लय काा प्रशासनि�क
प्रमुख होगा और वि�नि�यमोंं
द्वााराा उसे सौंपी गई अन्य शक्तििòियों काा प्रयोग करेेगा । ”।
सन् २०१५ काा
महाा. २८ की धााराा
११ मेंं संशोधन।
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१२. मूल अधि�नि�यम की धााराा १३ मेंं,—
(१) उप-धााराा (१) मेंं खंड (पाँँrच) के पश्चात् नि�म्नलि�खि�
त खंड जोड़े जाएंगे,
(छह) समय-समय पर फीीस प्रस्ताव प्रस्तुत करनेे के लि�ए मानदंंड अधि�कथि�त करनाा ;
(साात) फीीस से संबंधि�त कि�सीी भी संदर्भभ पर सरकाार को सलााह देनाा।”;
(२) उप-धााराा (२) मेंं खंड (दो) और (तीन) के स्थान मेंं नि�म्नलि�खि�
त खंड रखेे जाएंगे,
अर्था�त् :—
“(दो) असहाायता प्राप्त नि�जीी वृत्तििƫक शैक्षणि�क संस्थानोंं द्वााराा छात्रों को उपबंंधि�त की
जाने वाली बुनि�याादी ढां�चाागत सुवि�धााओं और सुख-सुवि�धााओं के सत्यापन के लि�ए तंत्र वि�कसि�त
करनाा ;
(तीन) फीीस और फीीस प्रस्तावों से संबंधि�त शिि§काायतों के नि�वाारण के लि�ए उपााय करनाा ;
(चार) यह अभि�नि�श्चि�ि
त करनाा, सत्यापि�त करनाा और सुनि�श्चि�ि
त करनाा कि� फीीस वसूली
मेंं कोई मुनााफाखोरी न हो ;”;
(३) उप-धााराा (३) अपमाार्जि�ित की जाएगी ;
(४) उप-धााराा (५) के स्थान पर नि�म्नलि�खि�
त उप-धाारााएँँ रखीी जाएंगी, अर्था�त् :—
“(५) फीीस वि�नि�याामक प्राधि�करण, छात्रों से वसूले गए फीीस के मुकााबले संस्थानोंं द्वााराा
प्रदाान की गई बुनि�याादी ढां�चाागत सुवि�धााओं और सुखसुवि�धााओं के संबंध मेंं प्राधि�करण को सत्यापि�त
करनेे और रि�पोोटट करनेे के लि�ए अधि�काारि�यों और वि�शेषज्ञोंं की नि�रीीक्षण समि�ति�योंं काा गठन कर
सकताा है।
(६) उप-धााराा (५) के अधीन नि�रीीक्षण समि�ति� के सदस्यों की संख्या तथा ऐसै सदस्यों को
देय बैठक एवं अन्य भत्ते ऐसे होंगे जो प्राधि�करण द्वााराा समय-समय पर नि�र्दि�िष्ट कि�ए जाएंगे।
(७) फीीस वि�नि�याामक प्राधि�करण को कि�सीी भी असहाायता प्राप्त संस्था और उसकेे बुनि�याादी
ढां�चेे, जैसे कि� भवन, छात्राावास, प्रयोगशालाएं, पुस्तकाालय, उपस्कर, शिि§क्षण और ऐसी कि�सीी संस्था
द्वााराा कि�ए जाने वाले अन्य काार्यों काा नि�रीीक्षण या जांं�च करााने काा अधि�काार होगा, जैसाा वह नि�र्देेशिि§त
करेे।
(८) प्राधि�करण, प्रत्येक मामलेे मेंं नि�रीीक्षण या जांं�च करााने के अपनेे आशय की सूचनाा संस्था
को उचि�त रूप से देगा और संस्था को एक प्रति�नि�धि� नि�युुक्त करनेे काा अधि�काार होगा, जि�सेे ऐसे
नि�रीीक्षण या जांं�च मेंं उपस्थिĒित रहनेे और अपनीी बात रखने काा अधि�काार होगा।”।
१३. मूूल अधि�नि�यम की धााराा १४ के स्थान पर नि�म्नलि�खि�
त धााराा रखीी जाएगी, अर्था�त् :—
“१४. (१) फीीस संरचनाा की तर्कसंगतता नि�र्धाधाा�रि�त करनेे मेंं नि�म्नलि�खि�
त उपबंंध लागू होंगे :—
(क) प्राधि�करण प्रत्येक वर्षष असहाायता प्राप्त संस्थानोंं के प्रबंधन द्वााराा फीीस प्रस्ताव प्रस्तुत
करनेे के लि�ए मानदंंड नि�र्धाधाा�रि�त करेेगा और उन्हें अपनीी वेबसााइट पर अग्रििĺम मेंं प्रकााशिि§त करेेगा ;
(ख) असहाायता प्राप्त संस्था काा प्रबंधन, फीीस वि�नि�यमन प्राधि�करण द्वााराा नि�र्दि�िष्ट प्रारुपों मेंं
फीीस प्रस्ताव, तत्कााल पूर्वव वि�त्तीय वर्षष के लेखापरीीक्षि�त कााथों की प्रमाणि�त प्रति�यों और संबंधि�त
अभि�लेेख एवं सााक्ष्यों के सााथ, पि�छलेे शैक्षणि�क वर्षष के ३१ अक्टूबर तक अनुमोदन हेतु फीीस
वि�नि�याामक प्राधि�करण को प्रस्तुत करेेगा। प्रस्ताव खंड (क) के अधीन नि�र्धाधाा�रि�त मानदंंडों की पुष्टि��
करेेगा :
सन् २०१५ काा
महाा. २८ की धााराा
१३ मेंं संशोधन।
सन् २०१५ काा
महाा. २८ की
धााराा १४ की
प्रति�स्थापनाा।
फीीस वि�नि�याामक
प्राधि�करण द्वााराा
अपनााई जानेवाली
प्रक्रि�या।
भााग साात-१२-२
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परंंतु प्राधि�करण पर्या�प्त काारण बताए जाने पर और लागतों के भुगतान के अध्यधीन रहतेे हुुए,
पूर्वव शैै�क्षणि�क वर्षष के ३१ दि�संंबर तक फीीस प्रस्ताव को स्वीकाार कर सकताा है ;
(ग) यदि� फीीस वि�नि�यमन प्राधि�करण द्वााराा नि�र्दि�िष्ट समय सीमा के भीतर फीीस संशोधन के
लि�ए प्रस्ताव प्रस्तुत नहींं कि�याा जाता है, तो प्राधि�करण द्वााराा अनुमोदि�त और पूर्वव शैक्षणि�क वर्षष के
दौराान लागू फीीस संरचनाा अगले शैक्षणि�क वर्षष की अवधि� के लि�ए ही लागू रहेेगी ;
(घ) दोो या दो से अधि�क लगातार शैक्षणि�क वर्षों के लि�ए फीीस प्रस्ताव प्रस्तुत न कि�ए जाने
की स्थिĒिति� मेंं, शुल्क वि�नि�यमन प्राधि�करण द्वााराा तत्कााल अतीत मेंं अनुमोदि�त फीीस मेंं प्राधि�करण द्वााराा
बीस प्रति�शत की कमीी की जाएगी ;
(ङ) फीीस वि�नि�यमन प्राधि�करण प्रस्तुत प्रस्तावों की जांं�च के लि�ए संवीक्षा कक्ष स्थापि�त
करेेगा और वि�भि�न्न पााठ्यक्रमोंं के लि�ए अलग-अलग संवीक्षा कक्ष स्थापि�त कि�ए जा सकतेे हैं ;
(च) संंवीक्षा कक्ष की रि�पोोटट और अन्य सभीी सुसंगत घटकों पर वि�चाार करनेे के पश्चात्,
फीीस वि�नि�यमन प्राधि�करण प्रस्तावि�त फीीस के वि�वरण प्राप्त होने के दि�नांं�क से एक सौ बीस दि�नोंं
की अवधि� के भीतर फीीस प्रस्ताव को मंंजुरी देगा और संबंधि�त संस्था के प्रबंधन को इस संबंध मेंं
नि�र्णणय की सूचनाा देगा ;
(छ) यदि� फीीस प्रस्ताव पर फीीस वि�नि�यमन प्राधि�करण काा नि�र्णणय असहाायता प्राप्त संस्था के
प्रबंधन को स्वीकाार्यय नहींं है, तो वह समीीक्षा के लि�ए नि�र्णणय की सूचनाा प्राप्त होने के दि�नांं�क से पंद्रह
दि�नोंं के भीतर फीीस वि�नि�यमन प्राधि�करण के समक्ष वि�स्तृत तर्क सहि�त समीीक्षा आवेदन प्रस्तुत कर
सकताा है। फीीस वि�नि�यमन प्राधि�करण पूर्वव शैक्षणि�क वर्षष के ३१ मार्चच से पहलेे ऐसे समीीक्षा आवेदन पर
नि�र्णणय लेगा और तद्नुसाार संबंधि�त प्रबंधन को अपनेे नि�र्णणय की सूचनाा देगा;
(ज) फीीस वि�नि�यमन प्राधि�करण शुल्क प्रस्तावों की जांं�च और शिि§काायत प्रति�तोषष यंत्रणाा के
संबंध मेंं अपनीी प्रक्रि�या वि�हि�त कर सकताा है, जैसाा वह उचि�त समझेे।
(२) फीीस वि�नि�यमन प्राधि�करण के नि�र्णणय लंबि�त रहनेे तक, संस्था प्राधि�करण की पूर्वव स्वीकृति�
से, फीीस प्रस्ताव पर अंति�म नि�र्धाधाा�रण तक अंतरि�म या यथास्थिĒिति� तदर्थथ फीीस, वसूल कर सकतीी है।
(३) यदि� कोई संस्था पि�छलेे शैक्षणि�क वर्षष के लि�ए फीीस वि�नि�यमन प्राधि�करण द्वााराा नि�र्धाधाा�रि�त
फीीस को वि�द्यमान शैक्षणि�क वर्षष मेंं अध्ययनरत छात्रों पर बि�नाा कि�सीी परि�वर्ततन के लागू करनाा चाहतीी
है, तो उसे फीीस वि�नि�यमन प्राधि�करण की स्वीकृति� से ऐसाा करनेे की अनुमति� दी जा सकतीी है,
लेकि�न संस्था को समय पर फीीस वि�नि�यमन प्राधि�करण को ऐसाा प्रस्ताव प्रस्तुत करनाा होगा।
(४) फीीस वि�नि�यमन प्राधि�करण उन वि�भि�न्न शीर्षों को सूचि�त करेेगा जि�सकेे अधीन फीीस
उद्ग्रहि�त और संग्रहि�त की जा सकतीी हैं।
(५) (क) प्रत्येक असहाायता प्राप्त संस्था अपनेे नोटि�स बोर्डड और अपनीी वेबसााईट पर
पााठ्यक्रमवाार और शीर्षषकवाार फीीस (अंतरि�म फीीस और तदर्थथ फीीस सहि�त, जैसाा भी मामलाा हो)
प्रदर्शिि§ित करेेगी, जैसाा कि� फीीस वि�नि�यमन प्राधि�करण द्वााराा मरााठी और अंग्रेजी मेंं अनुमोदि�त कि�याा
गया हो;
(ख) भााषााई अल्पसंंख्यक संस्थानोंं के मामलेे मेंं, प्रदर्शन भी उस अल्पसंंख्यक की भााषाा मेंं
होगा जि�ससेे ऐसाा संस्थान संबंधि�त है ;
(ग) इसप्रकाार प्रदर्शिि§ित फीीस छात्रों और संस्थान पर बाध्यकाारी होगी।
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(६) (क) कोई भी संस्था कि�सीी शैक्षणि�क वर्षष मेंं कि�सीी उम्मीदवाार से एक वर्षष के फीीस से
अधि�क फीीस संग्रहि�त नहींं करेेगी;
(ख) एक शैक्षणि�क वर्षष मेंं एक से अधि�क वर्षों के लि�ए फीीस काा संग्रह कैपि�टेेशन फीीस के
संग्रह के रूप मेंं मानाा जाएगा और ऐसी संस्था महाारााष्ट्र शैक्षणि�क संस्था (प्रति�बद्धता फीीस नि�षेेध)
अधि�नि�यम, १९८७ और इस अधि�नि�यम के प्रावधाानोंं के अनुसाार काार्ययवाही के लि�ए उत्तरदाायी होगी;
(ग) यदि� कि�सीी शिि§काायत की प्राप्ति�� पर या अन्यथा, प्राधि�करण जांं�च के पश्चात इस नि�ष्कर्षष
पर पहुंं�चताा है कि� कि�सीी संस्था ने प्राधि�करण द्वााराा अनुमोदि�त फीीस से अधि�क फीीस लि�या है, तो ऐसी
संस्था छात्र को वह अति�रि�क्त फीीस वापस करनेे के लि�ए उत्तरदाायी होगी और इस अधि�नि�यम मेंं
यथा उपबंंधि�त दंड के लि�ए भी उत्तरदाायी होगी।
परंंतु, जहाँँr शिि§काायतकर्ता� संस्था काा पुनराावर्ती या पूर्वव छात्र है, तो उसनेे संस्था छोडने के एक
वर्षष की अवधि� समााप्त होने के बाद प्राधि�करण द्वााराा ऐसी कोई शिि§काायत स्वीकाार नहींं की जाएगी।
(७) कोोई भी संस्था छात्र को लि�खि�त मेंं काारण बताए बि�नाा उसकीी पढ़ााई जारी रखने के
लि�ए आवश्यक मार्कशीट, स्थानांं�तरण प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेज नहींं रोकेगी।
(८) शुल्क वि�नि�यमन प्राधि�काारी द्वााराा अनुमोदि�त एवं सूचि�त फीीस उस अकाादमि�क
वर्षष मेंं
असहाायता प्राप्त संस्था मेंं प्रवेश लेनेवाले वि�द्यार्थी पर लागू होंगे तथा संबंधि�त संस्था मेंं वि�द्यार्थी के
पााठ्यक्रम की समााप्ति�� तक उनमेंंं संशोधन नहींं कि�याा जाएगा:
परंंतु, कि� कोई असहाायता प्राप्त संस्था, फीीस वि�नि�यमन प्राधि�काारी की पूर्वव स्वीकृति� से, करों
मेंं संशोधन, नि�यमि�त, व्यय मेंं अचानक संशोधन आदि� जैसे काारणों से द्वि�तीीय या पश्चातवर्ती वर्षष
के लि�ए फीीस मेंं संशोधन कर सकतीी है।
१४. मूूल अधि�नि�यम की धााराा १५ के पश्चात नि�म्नलि�खि�
त नि�वि�ष्ट कि�याा जाएगा, अर्था�त्:—
अध्यााय चार-क
अपि�लीय प्रााधििकरण
१५क. (१) प्रवेश वि�नि�यमन प्राधि�करण और फीीस वि�नि�यमन प्राधि�करण के आदेशओं या नि�र्णणयों
से उद्भूत अपीलों काा नि�र्णणय करनेे और इस अधि�नि�यम के अधीन उसे सौंपे गए काार्यों काा नि�र्ववहन करनेे
के लि�ए एक अपीलीय प्राधि�करण होगा।
(२) रााज्य सरकाार राजपत्र मेंं अधि�सूूचनाा द्वााराा एक अपीलीय प्राधि�करण काा गठन कर सकतीी है।
उक्त प्राधि�करण उपर्यु�क्त नााम से नि�गमि�त नि�कााय होगा, जि�सकाा शाश्वत उत्तरााधि�काार और साामान्य मुद्रा मुहर
होगी और उसे इस अधि�नि�यम के प्रयोजनोंं के लि�ए आवश्यक सभीी काार्यय करनेे काा अधि�काार होगा।
(३) अपीलीय प्राधि�करण मेंं नि�म्नलि�खि�
त सदस्य होंगे :—
(क) उच्च न्यायालय काा सेवानि�वृृत्त न्यायाधीश या . . अध्यक्ष
अति�रि�क्त मुख्य सचि�व से अनि�म्न श्रेेणी काा
सरकाार काा सेवानि�वृृत्त अधि�काारी.
(ख) एक प्रति�ष्ठि�त चाटटर्डड अकााउंटेंट जो भाारतीीय . .सदस्य
चाटटर्डड अकााउंटेंट्स संस्थान काा कम से कम
दस वर्षों की अवधि� के लि�ए सदस्य हो।
सन् २०१५ काा
महाा. २८ मेंं
अध्याय चार-क
काा नि�वेेशन।
अपीलीय
प्राधि�करीी।
सन् १९८८
काा महाा.
६।
भााग साात-१२-३
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महाराष्ट्रõ शासन रा
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(ग) एक प्रति�ष्ठि�त लागत लेखाकाार जो भाारतीीय लागत.....सदस्य
एवं काार्यय लेखाकाार संस्थान काा कम से कम दस
वर्षों की अवधि� के लि�ए सदस्य हो।
(घ)वृृत्तििƫक शिि§क्षा के क्षेत्र से प्रति�ष्ठि�त वि�शेषज्ञ.....सदस्य
(ङ) तकनि�कीी शिि§क्षा वि�भााग काा एक अधि�काारी।.....सदस्य-सचि�व।
(४) उप-धााराा (३) के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) के अधीन अपीलीय प्राधि�करण के
अध्यक्ष और सदस्यों की नि�युुक्तििòि रााज्य सरकाार द्वााराा चयन समि�ति� की शिि§फारि�श पर की जाएगी।
(५) अपीलीय प्राधि�करण के सदस्य-सचि�व की नि�युुक्तििòि तकनीीकी शिि§क्षा वि�भााग से उप नि�देेशक के
पद से नीचे के अधि�काारी की प्रति�नि�युुक्तििòि द्वााराा की जाएगी।
(६) कोोई भी व्यक्तििòि जो कि�सीी नि�जीी सहाायता प्राप्त या असहाायता प्राप्त वृत्तििƫक शिि§क्षण संस्थान से
संबद्ध है, अपीलीय प्राधि�करण काा अध्यक्ष या सदस्य या वि�शेषज्ञ बननेे के लि�ए पाात्र नहींं होगा।
(७) अपीलीय प्राधि�करण काा अध्यक्ष या सदस्य, अध्यक्ष या सदस्य होने से परि�वि�रत होगा यदि� वह
ऐसाा कोई काार्यय करताा है जो रााज्य सरकाार की रााय मेंं अपीलीय प्राधि�करण के अध्यक्ष या सदस्य के लि�ए
अनुचि�त हो।
(८) अध्यक्ष, अपीलीय प्राधि�करण की बैठकों की अध्यक्षता करेेगा और जैसाा वह उचि�त समझेे
वि�नि�यमोंं द्वााराा अपनीी प्रक्रि�या को अपनाा सकेेगा।
(९) अपीलीय प्राधि�करण काा कोई भी काार्यय या काार्ययवाही केवल उसमेंंं रि�क्तििòि होने या उसकेे गठन
मेंं कि�सीी त्रुटि� के काारण अमान्य नहींं मानी जाएगी।
(१०) धााराा ८ के उपबंंध अध्यक्ष और सदस्यों के काार्ययकााल और सेवा शर्तों के संबंध मेंं यथावश्यक
परि�वर्ततनोंं समेेत लागू होंगे।
(११) सरकाार अपीलीय प्राधि�करण के सुचारू संचालन के लि�ए कर्ममचारी उपलब्ध करााएगी।
(१२) अपीलीय प्राधि�काारी के सभीी व्यय फीीस वि�नि�यमन प्राधि�करण के नि�धि� से कि�ए जाएंगे।
१५ख. (१) अपीलीय प्राधि�काारी की शक्तििòियाँँr और कृत्य इस प्रकाार होंगे:—
(क) पणधाारि�यों की अपील पर नि�र्णणय लेनाा और उसे अंति�म अनुमोदन देनाा।
(ख) प्रवेश वि�नि�याामक प्राधि�करण और फीीस वि�नि�याामक प्राधि�करण के आदेशों और नि�र्णणयों
पर अपील काा नि�र्णणय के लि�ए जैसाा वह उचि�त समझेे अपनीी प्रक्रीया वि�हि�त करनाा।
(२) उप-धााराा (१) अधीन अपनेे काार्यों के नि�र्ववहन मेंं और इस अधि�नि�यम के अधीन अपील काा
नि�र्णणय करनेे के प्रयोजन से, अपीलीय प्राधि�काारी को नि�म्नलि�खि�
त मामलों के संबंध मेंं, सि�वि�ल प्रक्रि�या
संहि�ताा, १९०८ के अधीन कि�सीी सि�वि�ल न्यायालय की सभीी शक्तििòियाँँr प्राप्त होंगी, अर्था�त्:—
(एक) कि�सीी गवाह को बुलानाा और उसकीी उपस्थिĒिती सुनि�श्चि�ि
त करनाा तथा शपथ पर उससेे
पूछतााछ करनाा:
(दो) कि�सीी भी दस्तावेज़ की खोज और प्रस्तुति�;
(तीन) शपथपत्रोंं पर सााक्ष्य की स्वीकृति�;
(चार) गवाह की परीीक्षा के लि�ए कमीीशन जारी करनाा।
(३) प्रवेश वि�नि�याामक प्राधि�करण या फीीस वि�नि�याामक प्राधि�करण के आदेशों और नि�र्णणयों से
व्यथि�त कोई पणधाारी, प्रवेश वि�नि�याामक प्राधि�करण या फीीस वि�नि�याामक प्राधि�करण के आदेश की प्राप्ति��
अपीलीय
प्राधि�काारी की
शक्तििòियांं� और
कृत्य.
सन् १९०८
काा ५।
महाराष्ट्रõ शासन रा
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के दि�नांं�क से पंद्रह दि�नोंं के भीतर अपीलीय प्राधि�करण के समक्ष अपील कर सकताा है। अपीलीय प्राधि�करण
ऐसी अपील की प्राप्ति�� के दि�नांं�क से तीस दि�नोंं के भीतर उसकाा नि�पटााराा करेेगा और उस पर अपीलीय
प्राधि�करण काा नि�र्णणय अंति�म होगा।”।
१५. मूूल अधि�नि�यम की धााराा १६ के स्थान मेंं नि�म्नलि�खि�
त रखाा जाएगा, अर्था�त्:—
अध्यााय चार-ख
विि¦नि�याामक प्रााधििकरण और सीईटीी कक्ष का नि�धिि
१६. (१) नि�याामक प्राधि�रकण सीईटी कक्ष के लि�ए एक अलग नि�धि� होगी।
(२) उक्त प्राधि�करणोंं और सीईटी कक्ष की नि�धि� मेंं नि�म्नलि�खि�
त शामि�ल होंगे:—
(एक) नि�जीी वृत्तििƫक शिि§क्षण संस्थान द्वााराा देय प्रसंस्करण शुल्क;
(दो) नि�क्षेेप पर ब्याज;
(तीन) रााज्य सरकाार, केंद्र सरकाार, वि�श्ववि�द्यालय अनुदाान आयोग और अन्य संस्थानोंं से
प्राप्त अनुदाान (यदि� कोई हो);
(चार) कोोई अन्य धनरााशिि§ जि�समेंं फीीस, रॉयल्टी, लगाए गए जुर्मा�नेे और एकत्रि�त सेवा फीीस
आदि� शामि�ल हैं, जो नि�याामक प्राधि�करण और सीईटी कक्ष द्वााराा प्राप्त की जा सकतीी हैं।
(३) (एक) नि�याामक प्राधि�करण और सीईटी कक्ष, सीईटी आयोजि�त करनेे के लि�ए प्रसंस्करण फीीस
और फीीस नि�र्धाधाा�रण तथा प्रसंस्करण फीीस आदि� वसूल सकतेंं हैं, जैसाा कि� प्राधि�रणोंं और सीईटी सेल द्वााराा
समय-समय पर तय कि�याा जाए।
(दो) प्रत्येक वर्षष के लि�ए प्रसंस्करण फीीस संबंधि�त अधि�काारि�यों और सीईटी सेल द्वााराा उनकेे दैनि�क
व्यय को ध्यान मेंं रखते हुुए तय कि�याा जा सकताा है, जि�समेंं वेतन, भत्ते, प्रशासनि�क
व्यय, मानदेेय, बुनि�याादी
ढां�चाागत आवश्यकतााएं और अपनेे काार्यों के अनुसरण मेंं की जाने वाली कोई अन्य गति�वि�धि� शामि�ल है।
(४) संंबंधि�त अधि�काारी और सीईटी कक्ष रााष्ट्रीयकृत बैंक मेंं अलग-अलग बैंक खाते खोलेंगे और
प्राप्ति��यों से अपनेे खर्चों की पूर्ति�ि करेंगे।”।
१६.
मूल अधि�नि�यम की धााराा १७ के स्थान पर नि�म्नलि�खि�
त धााराा प्रति�स्थापि�त की जाएगी,
अर्था�त् :—
“१७.(१) नि�याामक प्राधि�करण और सीईटी कक्ष अपनेे-अपनेे खाते वाणि�ज्यि�िक लेखा प्रणाली के
आधाार पर रखेंगे।
(२) नि�याामक प्राधि�करणोंं और सीईटी कक्ष के खाते ऐसे प्रारूप मेंं रखेे जाएंगे, जैसाा कि� नि�र्धाधाा�रि�त
कि�याा जा सकताा है।
१७.
मूल अधि�नि�यम की धााराा १८ को उसकीी उप-धााराा (१) के रूप मेंं पुन:क्रमांं�कि�त कि�याा
जाएगा, और,—
(१) इस प्रकाार पुन: क्रमांं�कि�त उप-धााराा (१) मेंं, “वि�नि�यमन प्राधि�करण” शब्दों के पश्चात “और
सीईटी कक्ष” शब्द नि�वि�ष्ट कि�ए जाएंगे;
(२) इस प्रकाार पुन: क्रमांं�कि�त उप-धााराा (१) के बाद, नि�म्नलि�खि�
त उप-धााराा जोड़ी जाएगी,
अर्था�त् :—
सन् २०१५ काा
महाा. २८ की धााराा
१६ मेंं संशोधन।
वि�नि�याामक
प्राधि�करण और
सीईटी कक्ष काा
नि�धि�।
सन् २०१५ काा
महाा. २८ की
धााराा १७ की
प्रति�स्थापनाा।
खातों काा
रखरखााव।
सन् २०१५ काा
महाा. २८ की धााराा
१८ मेंं संशोधन।
भााग साात-१२-३अ
14
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, मार्च १०, २०२६/फाल्गुन १९, शके १९
(२) उप-धााराा (१) के प्रावधाानोंं पर प्रति�कूूल प्रभााव डाले बि�नाा, नि�याामक प्राधि�करणोंं और सीईटी
कक्ष के वार्षि�िक खातों काा लेखापरीीक्षा संबंधि�त प्राधि�करणोंं और सीईटी सेल द्वााराा नि�युुक्त भाारतीीय चाटटर्डड
अकााउंटेंट्स संस्थान के सदस्य द्वााराा कि�याा जाएगा।”।
१८. मूल अधि�नि�यम की धााराा १९ मे,—
(१) पाार्श्व�व टि�प्पणीी मेंं, “नि�याामक प्राधि�करण” शब्दों के बाद “और सीईटी कक्ष” शब्द जोड़े जाएंगे;
(२) “नि�याामक प्राधि�करण” शब्दों के बाद “और सीईटी कक्ष” शब्द जोड़े जाएंगे।
१९. मूूल अधि�नि�यम की धााराा २० की,—
(१) उप-धााराा (१) मेंं खंड (क) और (ख) के स्थान पर नि�म्नलि�खि�
त खंड रखेे जाएंगे,
अर्था�त्:—
“(क) प्रथम उल्लंघन के लि�ए, जो तीन लाख रुपयेे से कम नहींं होगा या इस अधि�नि�यम
के अधीन नि�र्धाधाा�रि�त फीीस से अधि�क ली गई रााशिि§ काा दुगुनाा, जो भी अधि�क हो;
(ख) दूूसरेे या उसकेे बाद के उल्लंघन के लि�ए, जो पंद्रह लाख रुपयेे से कम नहींं होगा
या इस अधि�नि�यम के अधीन नि�र्धाधाा�रि�त फीीस से अधि�क ली गई रााशिि§ काा ति�गुनाा होगा, जो भी
अधि�क हो।”;
(२) उप-धााराा (३) मेंं, “संज्ञेेय होगा” शब्दों के बाद, “और न्यायालय की अनुमति� से
समझौौता योग्य होगा” शब्द जोड़े जाएंगे;
(३) उप-धााराा (३) के बाद, नि�म्नलि�खि�
त उप-धााराा नि�वि�ष्ट की जाएगी, अर्था�त्:—
“(३क) कोोई भी न्यायालय इस अधि�नि�यम के अधीन दंडनीय अपरााध काा संज्ञान तब तक
नहींं लेगा, जब तक कि� प्राधि�करण द्वााराा या प्राधि�करण द्वााराा इस उद्देेश्य के लि�ए वि�धि�वत अधि�कृृत
कि�सीी अधि�काारी द्वााराा लि�खि�त मेंं शिि§काायत न की गई हो। ”।
२०. मूल अधि�नि�यम की धााराा २० के बाद नि�म्नलि�खि�
त धाारााएँँ नि�वि�ष्ट की जाएगी, अर्था�त्:—
“२०क.
(१) प्रवेश वि�नि�याामक प्राधि�करण, फीीस वि�नि�याामक प्राधि�करण और अपीलीय
प्राधि�करण के अध्यक्ष और सदस्यों के उपयुुक्त नाामोंं की सि�फाारि�षष करनेे और इस अधि�नि�यम के अधीन
इसे सौंपे गए काार्यों काा नि�र्ववहन करनेे के लि�ए एक चयन समि�ति� होगी।
(२) चयन समि�ति� मेंं नि�म्नलि�खि�
त सदस्य होंगे :—
(क)मुुख्य सचि�व, महाारााष्ट्र सरकाार
. .
. .
अध्यक्ष
(ख) साामान्य प्रशासन वि�भााग के अप्पर मुख्य
. .
. .स
दस्य
सचि�व या प्रधाान सचि�व
(ग) उच्च एवं तकनीीकी शिि§क्षा वि�भााग के अप्पर
. .
. .स
दस्य
मुख्य सचि�व या प्रधाान सचि�व
(घ)चि�कि�त्साा शिि§क्षा एवं औषधि� वि�भााग के अप्पर. .
. .स
दस्य
मुख्य सचि�व या प्रधाान सचि�व या सचि�व
(ङ)वि�धि� एवं न्याय वि�भााग के प्रधाान सचि�व एवं . .
. .स
दस्य।
वि�धि� परमर्शीी
सन् २०१५ काा
महाा. २८ की धााराा
१९ मेंं संशोधन।
सन् २०१५ काा
महाा. २८ की धााराा
२० मेंं संशोधन।
सन् २०१५ काा
महाा. २८ मे नई
धााराा २०क काा
नि�वेेशन।
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, मार्च १०, २०२६/फाल्गुन १९, शके १९
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(३)चयन समि�ति� द्वााराा अपनााई जानेवाली प्रक्रि�या—
(एक) प्राधि�करण के अध्यक्ष और सदस्यों की नि�युुक्तििòि के लि�ए या जब प्राधि�करण मेंं
अध्यक्ष या सदस्य के पद पर कोई रि�क्तििòि उत्पन्न होती है या उत्पन्न होने की संभाावनाा होती है,
तो सरकाार चयन समि�ति� को संदर्भभ भेजेगी।
प्राधि�करण के अध्यक्ष या सदस्य के चयन के उद्देेश्य से चयन समि�ति� ऐसी प्रक्रि�या काा
पाालन कर सकतीी है जि�सेे वह उचि�त समझेे।
(दो) चयन समि�ति� रााज्य सरकाार द्वााराा नि�र्दि�िष्ट रि�क्तििòि या रि�क्तििòियों को भरनेे के लि�ए
अधि�कतम तीन व्यक्तििòियों के पैनल के रूप मेंं अलग-अलग सि�फाारि�श रााज्य सरकाार को वि�चाार
के लि�ए प्रस्तुत करेेगी।
(तीन) चयन समि�तीी खंड (झ) के अधीन कि�ए गए संदर्भभ के दि�नांं�क से तीस दि�नोंं से
अधि�क की अवधि� के भीतर रााज्य सरकाार को अपनीी सि�फाारि�शें प्रस्तुत करेेगी।
(चार) चयन समि�तीी की बैठक के लि�ए नोटि�स या एजेंडा, जैसाा भी मामलाा हो, संयोजक
द्वााराा चयन समि�ति� के अध्यक्ष से पराामर्शश करकेे ऐसी बैठक काा दि�नांं�क और स्थान नि�र्धाधाा�रि�त करनेे
के बाद जारी कि�याा जाएगा।
(पाँँrच) उच्च एवं तकनीीकी शिि§क्षा वि�भााग के सचि�व चयन समि�ति� के संयोजक होंगे।
(छह) रााज्य सरकाार प्राधि�करण के अध्यक्ष और सदस्यों की नि�युुक्तििòि या रि�क्त पद को
भरनेे के लि�ए चयन समि�ति� की सि�फाारि�शों पर वि�चाार करेेगी।”।
२१. मुुख्य अधि�नि�यम की धााराा २१ मेंं, “प्राधि�करण के काार्या�लय” शब्दों के बाद “और सीईटी
कक्ष” शब्द जोड़े जाएंगे।
२२. मूूल अधि�नि�यम की धााराा २१ के बाद नि�म्नलि�खि�
त धाारााएँँ नि�वि�ष्ट की जाएँगीी, अर्था�त्,—
“२१क. नि�याामक प्राधि�करण काा कोई पदेेन सदस्य, जो अपनेे आधि�काारि�क काार्यय के काारण
प्राधि�करण की बैठक मेंं उपस्थिĒित होने मेंं असमर्थथ है, अपनेे तत्कााल अधीनस्थ
को ऐसी बैठक मेंं
उपस्थिĒित होने के लि�ए अधि�कृृत कर सकताा है और संबंधि�त सदस्य-सचि�व को इस तरह के प्राधि�करण
की अग्रििĺम सूचनाा दे सकताा है।
“२१ख. सरकाार द्वााराा नि�युुक्त और नि�याामक प्राधि�करणोंं या, जैसाा भी मामलाा हो, सीईटी
कक्ष मेंं प्रति�नि�युुक्त कर्ममचारि�यों की सेवा की शर्तें और नि�यम वही होंगे जो सरकाारी कर्ममचारीयों पर
लागू होते हैं:
परंंतु, नि�याामक प्राधि�करण, आदेश द्वााराा, ऐसे सरकाारी कर्ममचारि�यों को अति�रि�क्त लाभ प्रदाान
कर सकताा है, जैसाा वह उचि�त समझेे।
२१ग. प्राधि�करणोंं के अध्यक्ष और सदस्य, नि�याामक प्राधि�करणोंं के अधि�काारी और कर्ममचारी
तथा सीईटी प्रकोष्ठ, इस अधि�नि�यम के उपबंंधों के अनुसरण मेंं काार्यय करतेे समय या काार्यय करनेे काा
आशय रखते समय, भाारतीीय न्याय संहि�ताा, २०२३ की धााराा २ के खंड (२८) के अर्थथ मेंं लोक
सेवक माने जाएंगे। अध्यक्ष, पदााधि�काारी आदि�, सदस्य और लोक सेवक होने चाहि�ए।
सन् २०१५ काा
महाा. २८ की धााराा
२१ मेंं संशोधन।
सन् २०१५ काा
महाा. २८ मे नई
धााराा २१क से
२२ ड काा
नि�वेेशन।
पदेेन सदस्यों की
उपस्थिĒिति�।
प्रति�नि�युुक्तििòि
पर सरकाारी
कर्ममचारि�यों की
नि�युुक्तििòि।
अध्यक्ष, सदस्य
और अधि�काारी
लोक सेवक होंगे।
सन २०२३
काा ४५।
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महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, मार्च १०, २०२६/फाल्गुन १९, शके १९
२१घ. प्रवेश वि�नि�याामक प्राधि�करण या सीईटी प्रकोष्ठ के बीच कि�सीी वि�वाद या मतभेद की
स्थिĒिति� मेंं, इस संबंध मेंं कि� कोई वि�शेषष मामलाा वि�नि�याामक प्राधि�करण या सीईटी प्रकोष्ठ से संबंधि�त
है या नहींं, सक्षम प्राधि�काारी द्वााराा मामलेे को उच्च एवं तकनीीकी शिि§क्षा वि�भााग के प्रभाारी सचि�व को
भेजा जाएगा, जि�सकाा नि�र्णणय अंति�म होगा। ”।
२१ड. यदि� नि�याामक प्राधि�करणोंं के बीच इस बात पर मतभेद हो कि� कोई वि�शेषष मामलाा
प्रवेश नि�याामक प्राधि�करण या फीीस नि�याामक प्राधि�करण के अंतगगत आता है, तो व मामलाा कि�सीी
भी सदस्य-सचि�व द्वााराा उच्च एवं तकनीीकी शिि§क्षा वि�भााग के प्रभाारी सचि�व को भेजी जाएगी, जि�सकाा
नि�र्णणय अंति�म होगा।
२३. धााराा २२ मेंं, “वि�नि�यमन प्राधि�करण” शब्दों के स्थान पर “वि�नि�यमन प्राधि�करण, अपीलीय
प्राधि�करण और सीईटी कक्ष” शब्द रखेे जाएंगे।
२४. मूूल अधि�नि�यम की धााराा २२ के बाद नि�म्नलि�खि�
त धााराा जोड़ी जाएगी, अर्था�त्:—
“ २२क. सभीी व्यावसाायि�क शिि§क्षा संस्थान नि�याामक प्राधि�करणोंं, अपीलीय प्राधि�करण और
सीईटी प्रकोष्ठ को इस अधि�नि�यम के तहत् अपनेे कर्ततव्यों और काार्यों को पूराा करनेे और नि�र्ववहन
करनेे के लि�ए आवश्यक सहाायता और सहयोोग प्रदाान करेंगे। ”।
२५. (१) यदि� इस अध्यादेश द्वााराा संशोधि�त मूल अधि�नि�यम के प्रावधाानोंं को प्रभाावी करनेे मेंं
कोई कठििनााई उत्पन्न होती है। तो रााज्य सरकाार, आवश्यकताानुसाार, अधि�काारि�क रााजपत्र मेंं प्रकााशिि§त आदेश
द्वााराा, इस अध्यादेश के प्रावधाानोंं के सााथ असंगत न होनेवाला कोई भी काार्यय कर सकतीी है, जो उसे कठििनााई
को दूर करनेे के लि�ए आवश्यक या उपयुुक्त प्रतीत होता है ।
(२) उप-धााराा (१) के अधीन बनााया गया प्रत्येक आदेश, उसकेे पाारि�त होने के दि�नांं�क के बाद
यथाशीघ्र, रााज्य वि�धाानमंंडल के प्रत्येक सदन
के समक्ष रखाा जाएगा।
वि�नि�याामक
प्राधि�करण और
सीईटी कक्ष के
बीच वि�वाद या
मतभेद।
वि�नि�याामक
प्राधि�करि�यों के
बीच वि�नि�यमन को
लेकर मतभेद।
सन २०१५ काा
महाा २८ की धााराा
२२ मेंं संशोधन।
सन २०१५ काा
महाा. २८ मेंं नई
धााराा २२क काा
नि�वेेशन।
व्यावसाायि�क
शिि§क्षा संस्थानोंं के
कर्ततव्य और उनसेे
प्राप्त होनेवाली
सहाायता।
कठििनााई को दूर
करनेे की शक्तििòि।
महाराष्ट्रõ शासन रा
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वक्तव्य
महाारााष्ट्र गैर-सहाायता प्राप्त नि�जीी व्यावसाायि�क शैक्षणि�क संस्थान (प्रवेश और फ़ीस काा वि�नि�यमन)
अधि�नि�यम, २०१५ (सन २०१५ काा महाा २८). महाारााष्ट्र रााज्य मेंं गैर-सहाायता प्राप्त नि�जीी व्यावसाायि�क
शैक्षणि�क संस्थानोंं मेंं प्रवेश और फ़ीस के वि�नि�यमन काा उपबंंध करनेे के लि�ए अधि�नि�यमि�त कि�याा गया है।
उक्त अधि�नि�यम गैर-सहाायता प्राप्त नि�जीी व्यावसाायि�क शैक्षणि�क संस्थानोंं मेंं प्रवेश और फ़ीस को वि�नि�यमि�त
करनेे के लि�ए प्राधि�करणोंं के गठन और “कॉमन एंट्रेंस टेस्ट” के माध्यम से, केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रि�या के
संचालन काा उपबंंध करताा है।
२. उक्त अधि�नि�यम के काार्या�न्वयन के दौराान कुछ कठििनााईयाँँr साामनेे आई थी, इसलि�ए, अधि�नि�यम
के उपबंंधों की समीीक्षा करनाा आवश्यक समझाा गया है। ऐसी समीीक्षा के बाद, सरकाार उक्त अधि�नि�यम
की वि�भि�न्न धाारााओं मेंं उपर्यु�क्त संशोधन करनाा इष्टकर समझती
ी है।
३. संंशोधनोंंं की मुख्य वि�शेषतााएं यथा नि�म्न है:—
(एक) उक्त अधि�नि�यम की प्रयोज्यता सरकाारी सहाायता प्राप्त व्यावसाायि�क शैक्षणि�क संस्थानोंं
और सरकाारी व्यावसाायि�क पााठ्यक्रमोंं के प्रवेशों तक बढ़ाानाा;
(दो) धााराा ६ मेंं संशोधन करनाा है, ताकि� गैर-सहाायता प्राप्त संस्थानोंं मेंं उन छात्रों के लि�ए
सीटें आवंटि�त की जा सकें जो महाारााष्ट्र रााज्य साामाजि�क और शैक्षणि�क रूप से पि�छड़ाा वगग आरक्षण
अधि�नि�यम, २०२४ (सन २०२४ काा महाा. १६) के अंतगगत आते हैं;
(तीन) नई धााराा ६क नि�वि�ष्ट करनाा है ताकि�, सरकाारी और सरकाारी सहाायता प्राप्त
व्यावसाायि�क शैक्षणि�क संस्थानोंं और व्यावसाायि�क पााठ्यक्रमोंं मेंं प्रवेश की रीति� काा उपबंंध कि�याा जा
सकेे;
(चार) धााराा ८ मेंं संशोधन करनाा हैं ताकि�, यह उपबंंध कि�याा जा सकेे कि�, अध्यक्ष और
सदस्यों काा पदाावधि� तीन वर्षों तक होगा या जब तक वे ७० वर्षष की आयु प्राप्त नहींं कर लेत, जो
भी पहलेे हो, और वे केवल तीन वर्षों के एक और पदाावधि� के लि�ए पुनर्नि�ियुुक्तििòि के पाात्र होंगे;
(पांं�च) धााराा १० को रखनाा है ताकि� सीइटी सेल के गठन, शक्तििòियों और काार्यों काा उपबंंध
कि�याा जा सकेे;
(छह) धााराा १३ मेंं संशोधन करनाा है ताकि�, शुल्क नि�याामक प्राधि�करण को गैर-सहाायता
प्राप्त संस्थानोंं के जांं�च करनेे काा नि�रीीक्षण या करनेे काा अधि�काार दि�याा जा सकेे, जि�ससेे यह सुनि�श्चि�ि
त
कि�याा जा सकेे कि� संस्थानोंं द्वााराा ली जानेवाली फ़ीस उचि�त और न्यायसंगत है;
(साात) धााराा १४ को प्रति�स्थापि�त करनाा है ताकि�, फ़ीस नि�याामक प्राधि�करण द्वााराा अपनााई
जानेवाली प्रक्रि�या काा उपबंंध कि�याा जा सकेे;
(आठ) अध्याय चार-क सम्मि�िलि�त करनाा है ताकि�, प्रवेश के संबंध मेंं, ‘प्रवेश नि�याामक
प्राधि�करण’ और फ़ीस प्रस्ताव पर ‘फ़ीस नि�याामक प्राधि�करण’ के नि�र्णणय के वि�रुद्ध अपील करनेे के
लि�ए अपीलीय प्राधि�करण के गठन काा उपबंंध कि�याा जा सकेे;
(नौ) अध्याय चार-ख सम्मि�िलि�त करनाा है, ताकि� नि�याामक प्राधि�रणोंं और सीईटी सेल के
लि�ए नि�धीी से संबंधि�त उपबंंध कि�ए जा सकें;
(दस) धााराा २० मेंं संशोधन करनाा है ताकि�, उक्त अधि�नि�यम के कि�सीी भी उपबंंधो के
उल्लंघन के लि�ए शास्तििĒियों को बढ़ााया जा सकेे;
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महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, मार्च १०, २०२६/फाल्गुन १९, शके १९
(ग्यारह) नई धााराा २०क नि�वि�ष्ट करनाा है ताकि�, रााज्य सरकाार को प्राधि�करणोंं के अध्यक्ष
और सदस्यों के उपयुुक्त नाामोंं की सि�फाारि�श करनेे के लि�ए एक चयन समि�ति� काा गठन कि�याा जा
सकेे;
(बारह) नई धाारााएँँ २१क, २१ख, २१ग, २१घ और २१ड़ सम्मि�िलि�त करनाा है ताकि�, नि�याामक
प्राधि�करणोंं और सीईटी सेल के सुचारू काामकााज को सुनि�श्चि�ि
त कि�याा जा सकेे।
४. चूं�कि�, रााज्य वि�धाानमंंडल के दोनोंं सदनोंंं काा सत्र नहींं चल रहाा है और महाारााष्ट्र के रााज्यपााल
काा यह समााधाान हो चुकाा है कि�, ऐसी परि�स्थिĒितीयाँँr वि�द्यमान है, जि�नकेे काारण उन्हें उपर्यु�क्त प्रयोजनोंं के
लि�ए, महाारााष्ट्र गैर-सहाायता प्राप्त नि�जीी व्यावसाायि�क शैक्षणि�क संस्था (प्रवेश और फ़ीस काा वि�नि�यमन)
अधि�नि�यम, २०१५ मेंं अधि�कतर संशोधन करनेे के लि�ए, सद्य काार्ययवाही करनाा आवश्यक हुुआ है; अत:
यह अध्यादेश, प्रख्यापि�त हुुआ है।
मुं�बई,
दि�नांं�कि�त २१ फ़रवरी, २०२६।
आचार्यय देेवव्रत,
महाारााष्ट्र के रााज्यपााल।
महाारााष्ट्र के रााज्यपााल के आदेश तथा नााम से,—
बी. वेणुगोपाल रेड्डीी,
सरकाार के अप्पर मुख्य सचि�व।
(यथार्थथ अनुवाद),
श्रीी. अरूण कमळाबाई वाळू गि�ते,
प्रभाारी भााषाा संचालक,
महाारााष्ट्र रााज्य।
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