L. A. BILL No. XII OF 2026.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932,
IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA.
वि¦धाानसभाा काा वि¦धेयक क्रमांंsक १२ सन् २०२६।
महाारााष्ट्र रााज्य मेंं उसकी प्रयुक्तिòि करनेे मेंं भाारतीीय भाागीीदाारी अधि�नि�यम,
१९३२ मेंं अधि�कतर
संंशोोधन करनेे संंबंंधि� वि¦धेयक।
क्योंकि� इसमेंं आगेे दर्शि§ित प्रयोोजनोंं केे लिि£ए, महाारााष्ट्र रााज्य मेंं उसकी प्रयुक्तिòि करनेे केे लिि£ए भाारतीीय
भाागीदारी अधििनि�यम
, १९३२ मेंं अधििकतर संशोधन करनाा इष्टकर है ; अतः भाारत गणरााज्य केे सतहत्तरवेंं
वर्षष मेंं, एतद् द्वााराा, नि�म्न अधििनि�यम
अधििनि�यमि�
त कि�याा जाता है :—
१. (१) यह अधििनि�यम
भाारतीीय भाागीदारी (महाारााष्ट्र संशोधन) अधििनि�यम
, २०२६ कहलााए।
(२) यह ऐसे दि�नांं�क से प्रवृत्त होगा जि�सेे रााज्य सरकाार, रााजपत्र मेंं प्रकाशिशि§त अधििसूचना द्वााराा नि�य
त
कर सकेे।
सन् १९३२
का ९।
संक्षििȦप्त नाम और
प्रारम्भण।
महाारााष्ट्र वि¦धाानमंंडळ सचििवालय
महाारााष्ट्र वि�धाानसभाा मेंं दि�नांं�क ११ माार्च, २०२६ ई. को. पुुर:स्थाापि�त नि�म्न वि�धेेयक महाारााष्ट्र वि�धाानसभाा
नि�यम
११७ केे अधीन प्रकाशिशि§त कि�याा जाता है :–
RNI No. MAHBIL /2009/31730
महाारााष्ट्रट शासन रााजपत्र
असाधाारण भााग सात
वर्षष १२, अंक ९]
बुधवाार, माार्च ११, २०२६/फााल्गुन २०, शकेे १९४७
[पृष्ठेे 3, किं�ंमत : रुपये ४७.००
असाधाारण क्रमांंsक १३
प्राधि�कृृत प्रकााशन
अध्यादेश, वि¦धेयके व अधि�नि�यम यांंsचा हिं�ंदीी अनुवाद (देवनागरीी लि�पी)
(१)
भाग सात-१३–१
2
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, मार्च ११, २०२६/फाल्गुन २०, शके १९
२. महाारााष्ट्र रााज्य मेंं उसकी प्रयुक्तिòि मेंं भाारतीीय भाागीदारी अधििनि�यम
, १९३२ (जि�सेे इसमेंं आगेे, “मूल
अधििनि�यम
” कहाा गयाा है) की धाराा ५८ की,–
(१) उप-धाराा (१) केे स्थाान मेंं, नि�म्न उप-धाराा रखीी जायेगी, अथाा�त्:–
“(१) उप-धाराा (१क) केे उपबंंधों केे अध्यधीीन फर्मम का रजि�स्ट्रीकरण, जि�समेंं फर्मम केे कारोबार
की कोई जगह स्थि�ित है या जगह स्थि�ित कि�याा जाना प्रस्तावि�त है, केे क्षेत्र केे रजि�स्ट्रार की कार्या�लयीीन
वेेबसााईट पर वि�हि�त प्ररूप मेंं ऑनलााईन भुगताान की गई फीस की वि�हि�त अदायगीी पर वि�हि�त प्ररूप मेंं
ऑनलााईन वि�वरणी
ी और नि�म्न कथन
की भाागीदारी वि�लेेख की प्रति�लिि£पि� केे ऑनलााईन आवेेदन करनेे
पर प्रभाावि�त होगा ;
(क) फर्मम का नाम, स्थाायी लेखा क्रमांं�क (पॅन) और फर्मम का इ-मेेल पताा ;
(ख) फर्मम केे कारोबार का स्वरूप ;
(ग) फर्मम केे कारोबार का स्थाान या प्रमुख स्थाान ;
(घ) कि�सीी अन्य स्थाानोंं केे नाम जहाँँr फर्मम कारोबार चलाता है ;
(ड़) वह दि�नांं�क जब प्रत्येक भाागीदार फर्मम मेंं शामि�ल
हुआ है ;
(च) सभी भाागीदारों का पूराा नाम, स्थाायी पताा, इ-मेेल पताा और मोबाईल क्रमांं�क ;
(घ) फर्मम का कालावधीी।
वि�वरणी
ी सभी भाागीदारों द्वााराा या इस नि�मि�त्त वि�शेेषष रूप से प्राधििकृत कि�ए गए उनकेे
अभि�कर्ताा�ओं द्वााराा डििजि�टली हस्ताक्षरि�त की जायेगी।” ;
(२) उप-धाराा (२) केे स्थाान मेंं, नि�म्न उप-धाराा रखीी जायेगी, अथाा�त्:–
“(२) आवेेदक द्वााराा, भाागीदारों की डििजीटल हस्ताक्षरि�त वि�वरणी
ी की कार्या�लयि�न
वेेबसााईट पर
जानकाारी भी डाली जायेगी, उप-धाराा (१) मेंं उल्लििčिखि�त ऑनलााईन प्ररुप मेंं अभि�लिि£खि�त वि�वरणी
ी
को सत्यापि�त कि�याा जाएगा, आवश्यक संलग्न पत्र भी कार्या�लयि�न
वेेबसााईट पर डाले जायेंगेे। ”।
३. मूूल अधििनि�यम
की धाराा ५९ की, उप-धाराा (१) मेंं, “वह” शब्द केे पश्चात्, “ डििजीटली रूप
से करेेगा” शब्द नि�वि�ष्ट कि�ए जायेंगेे।
४. मूल अधििनि�यम
की धाराा ६७ मेंं “प्रती” शब्द केे पश्चात् “ ऑफलाईन या ऑनलााईन” शब्द
नि�वि�ष्ट कि�ए जायेंगेे।
सन् १९३२ का
९ की धाराा ५८ मेंं
संशोधन।
सन् १९३२
का ९।
सन् १९३२ का
९ की धाराा ५९ मेंं
संशोधन।
सन् १९३२ का
९ की धाराा ६७ मेंं
संशोधन।
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, मार्च ११, २०२६/फाल्गुन २०, शके १९
3
उद्देेश्यों और काारणों काा वक्तव्य
भाारतीीय भाागीदारी अधििनि�यम
, १९३२ (सन १९३२ का ९) की धाराा ५८, वि�हि�त प्ररूप मेंं फर्मम केे
रजि�स्ट्रीकरण करनेे की प्रक्रि�याा, फर्मम केे रजि�स्ट्रार केे वि�वरणी
ी का पुुस्तकीकरण करनेे की प्रक्रि�याा केे लिि£ए
उपबंंध करताा है। तथाापि�, वि�द्यमान उपबंंध फर्मम को भाागीदारी केे रजि�स्ट्रीकरण की ऑनलााईन प्रक्रि�याा केे लिि£ए
उपबंंध नहींं करताा है।
२. काारोबार चलाने मेंं सुकरताा लाने की दृष्टि�� से भाागीदारी फर्मम का, जि�समेंं फीस की अदायगीी सभी
भाागीदारों का डििजीटल रूप से हस्ताक्षरि�त वि�वर
ण, सभी दस्तावेेजों की ऑनलााईन प्रस्तुतीकरण समेेत
ऑनलााईन रजि�स्ट्रीकरण करनेे केे लिि£ए उपबंंध करनेे केे लिि£ए प्रस्तावि�त कि�याा गयाा है। यह भाागीदारी फर्मम का
रजि�स्ट्रीकरण करतेे समय प्रशासकीय कुशलता, पारदर्शि§िता और शीघ्र संसूचना सुधारणेे मेंं मदद करेेगा।
३. इसलिि£ए, सरकाार, महाारााष्ट्र रााज्य मेंं उसकी प्रयुक्तिòि मेंं भाारतीीय भाागीदारी अधििनि�यम
, १९३२ की
धाराा ५८, ५९ और ६७ मेंं यथोोचि�त संशोधन करनाा इष्टकर समझती है।
४. प्रस्तुत वि�धेेयक का आशय उपर्यु�क्त उद्देेश्यों को प्राप्त करनाा है।
मुंं�बई,
देवेंद्र फडणवीस,
दि�नांं�कि�त ९ मार्चच, २०२६।म
ुुख्यमंंत्री ।
(यथाार्थथ अनुवाद),
श्रीी. अरूण कमळााबाई वाळू गि�तेे,
प्रभाारी भााषाा संचालक,
म
हाारााष्ट्र रााज्य।
वि¦धाान भवन,ज
ि�तेंद्र भोळे,
मुंं�बई,
सचि�व
-१,
दि�नांं�कि�त ११ मार्चच, २०२६।म
हाारााष्ट्र वि�धाानसभाा।
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RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,
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