भााग साात-१४-१

L. A. BILL No. XVII OF 2026.

A BILL

to repeal certain enactments in the state of maharashtra.

वि¦धाानसभाा काा वि¦धेयक क्रमांंsक १७ सन् २०२६।

महाारााष्ट्र रााज्य मेंं कतिि•पय अधि�नि�यमि�तिि•ओं काा नि�रसन।

क्योंकि� महाारााष्ट्र रााज्य में कति�पय अधिि˜निि™यमि�ति�यों का निि™रसन

करनाा इष्टकर है ; इसलिि£ए, भाारत

गणरााज्य सत्तहत्तरवेंं वर्षष में, एतद् द्वााराा, निि™म्न अधिि˜निि™यम अधिि˜निि™यमि�त कि�या जााता है :—

१.  यह अधिि˜निि™यम महाारााष्ट्र निि™रसन

अधिि˜निि™यम, २०२६ कहलााए।

२.  इससेे संलग्न अनुसूचीी ‘क’ और अनुसूचीी ‘ख’  में वि�निि™र्दिि—िष्ट अधिि˜निि™यमि�ति�याँँr, एतद् वाराा,

निि™रसि�त की है ।

संक्षििȦप्त नाम।

कति�पय

अधिि˜निि™यमि�ति�यों

का निि™रसन

।

RNI No. MAHBIL /2009/31730

RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाारााष्ट्रट शाासन रााजपत्र

असाधाारण भााग सात

वर्षष १२, अंक १०]

गुरुवार, माार्चच १२, २०२६/फााल्गुन २१, शकेे १९४७

[पृष्ठेे 7, किं�ंमत : रुपये ४७.००

असाधाारण क्रमांंsक १४

प्रााधि�कृृत प्रकााशन

अध्यादेेश, वि¦धेयके व अधि�नि�यम यांंsचाा हिं�ंदीी अनुवाद (देेवनागरी लिि£पी).

महाारााष्ट्र वि¦धाानमंंडळ सचि�वाालय

महाारााष्ट्र वि�धाानसभाा में दिि—नांं�क १२ माार्चच, २०२६ ई.को. पुर:स्थाापि�त निि™म्न वि�धेेयक महाारााष्ट्र वि�धाानसभाा निि™यम ११७ के अधीन

प्रकाशिि§त कि�या जााता है :-

(1)

2

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, मार्च १२, २०२६/फाल्गुन २१, शके १९

३.  (१)  इस अधिि˜निि™यम व्दाराा निि™रसि�त कई अधिि˜निि™यमि�तीयॉं�,-

(क)  कोई अन्य अधिि˜निि™यमि�ति�, जि�समेंं निि™रसि�त अधिि˜निि™यमि�ति� लागू हुई थी, निि™गमि�त

करतीी थी या उसकोो निि™र्देशिि§त करतीी थी, को प्रभाावि�त नहीं करेगी।

(ख)  पहलेे से ही की गई कि�सीी बाात की वि�धिि˜मान्यता, अवि�धिि˜मान्यकरण प्रभााव या

परि�णाामों को, या पहलेे से ही अर्जि�ित, प्रोद्भूत या उपगत कि�सीी अधिि˜कार, हक, बााध्यता या दायि�त्व को,

या उसकेे संबंध में कोई उपाय या कार्ययवाही, या कि�सीी ॠण, दण्ड, बााध्यता, दायि�त्व, दावा या मॉं�ग से कोई

मुक्तिòि या निि™र्ववहन, या पहलेे से ही दी गई कोई क्षति�पूर्ति�ि, या कि�सीी पि�छले कार्यय या वस्तु का सबूूत, को

प्रभाावि�त नहीी करेगी।

(ग)  वि�धिि˜ के कि�सीी सि�द्धांं�त या निि™यम या स्थाापि�त क्षेत्रााधिि˜कार, या अभि�वचन

, अध्ययन

या प्रक्रििĸया के क्रम या वि�द्यमान उपयोग, प्रथाा, वि�शेेषााधिि˜कार, प्रति�बंंध, छूट, पद या निि™युक्तिòि को प्रभाावि�त

नहीी करेगी, इसकेे बाावजूूद भी कि�, उसे इस अधिि˜निि™यम द्वााराा निि™रसि�त कि�ए गए कि�सीी अधिि˜निि™यम के माध्यम

से कि�सीी रीत्या से पुष्टि�� करताा है या मान्यताप्राप्त या उसकेे द्वााराा उत्पन्न कि�या गया है ;

(घ)  इस अधिि˜निि™यम द्वााराा कि�सीी अधिि˜निि™यम के निि™रसन

से कि�सीी भी ऐसे अधिि˜निि™यम,

क्षेत्रााधिि˜कार, पद, प्रथाा, दायि�त्व, अधिि˜कार, हक, वि�शेेषााधिि˜कार प्रति�बंंध, छुट, उपयोग, अध्ययन, प्रक्रििĸया

या अन्य मामले या वस्तु को पुनर्जीवि�त या बहााल करनेे से जो वर्ततमान में अस्ति�ित्व में या लागू नहीं है को

प्रभाावि�त नहीं करेगी।

(२) 

इस अधिि˜निि™यम द्वााराा अनुसूचीी ‘ख’ में वि�निि™र्दिि—िष्ट अधिि˜निि™यमों के निि™रसन

के कि�सीी भी

प्राधिि˜करण द्वााराा उसकेे संबंध में की गई या की जाानेवाली लेखापरीक्षा, परीक्षा, लेखांं�कन, जांं�च पड़ताल या

कि�सीी अन्य कार्रवााई पर कोई प्रभााव नहीं पड़ेगा और ऐसी लेखापरीक्षा, परीक्षा, लेखांं�कन, जांं�च पड़ताल

या कार्ययवाई की जाा सकती है और जाारी रखीी जाा सकती है मानो उक्त अधिि˜निि™यम इस अधिि˜निि™यम द्वााराा

निि™रस्त नहीं कि�ए गए हों।

(३) महाारााष्ट्र साामान्य खंड (सन् १९०४ का एक) की धाराा ७ के उपबंध इस अधिि˜निि™यम द्वााराा

कि�ए गए निि™रसनोंं पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वेे बाॅॅ¶म्बे अधिि˜निि™यम द्वााराा कि�ए गए हों।

प्रथम अनुसूचीी

(देखि�ए धाराा २)

भााग-क

वि¦नि�यमन

अनु. क्र.

वर्षष

क्र.

संक्षििȦप्त नाम

(१)

(२)

(३)

(४)

१

१८२५

११

बंगाल जलोोढ़ और बााढ़ वि�निि™यमन, १८२५।

२

१८२७

५

बंगाल कुकक की गई आस्ति�ियांं� प्रबंधन वि�निि™यमन, १८२७।

३

१८२७

५

ॠण की अभि�स्वीकृति�, ब्याज, बंधक वि�निि™यमन १८२७।

सन १९०४ का

१।

व्यावृत्ति�या।

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, मार्च १२, २०२६/फाल्गुन २१, शके १९

3

भााग-ख

बंंबई अधि�नि�यम

अनु. क्र.

वर्षष

क्र.

संक्षििȦप्त नाम

(१)

(२)

(३)

(४)

१

१८७७

१४

ब्रोोच और कायराा भाारि�त संपदा अधिि˜निि™यम, १८७७।

२

१८७८

५

बाॅॅ¶म्बे अबकाारी अधिि˜निि™यम, १८७८।

३

१९२९

२

बोस्टल वि�द्याालय अधिि˜निि™यम, १९२९।

४

१९३५

२९

बाॅॅ¶म्बे आपरााधिि˜क प्रक्रििĸया (निि™र्वा�चन अपरााधों) संशोधन

अधिि˜निि™यम, १९३५।

५

१९३६

२०

महाारााष्ट्र अफ़ीीम धुम्रपान अधिि˜निि™यम।

६

१९३९

२६

बाॅॅ¶म्बे चाराा एवंं अनाज निि™यंत्रण अधिि˜निि™यम, १९३९।

७

१९४२

३०

बाॅॅ¶म्बे कपास निि™यंत्रण अधिि˜निि™यम, १९४२।

८

१९४६

२०

महाारााष्ट्र वि�द्युुत (वि�शेेषष उजाा�) अधिि˜निि™यम।

९

१९४६

२७

बाॅॅ¶म्बे कपास (सांं�खि�की) अधिि˜निि™यम, १९४६।

१०

१९४७

३४

बाॅॅ¶म्बे न्यायनिि™र्णणय कार्ययवाही (अंतरण और निि™रंतरताा) अधिि˜निि™यम,

१९४७।

११

१९४७

५८

बाॅॅ¶म्बे रााशनिं™ंग (प्रारंभि�क एवंं निि™रंतरताा) उपाय अधिि˜निि™यम,

१९४७।

१२

१९४८

५९

बाॅॅ¶म्बे पशुरोग अधिि˜निि™यम, १९४८।

१३

१९४८

७१

बाॅॅ¶म्बे बााल अधिि˜निि™यम, १९४८।

१४

१९४९

४४

बाॅॅ¶म्बे शहर (भवन

निि™र्मा�ण कार्यय प्रति�षेेध) अधिि˜निि™यम, १९४९।

१५

१९५१

२४

बाॅॅ¶म्बे वन्य पशु और वन्य पक्षी संरक्षण अधिि˜निि™यम, १९५१।

१६

१९५३

१७

गां�धीी रााष्ट्रीय स्मारक निि™धिि˜ (स्थाानीय प्राधिि˜करणों का संदान)

अधिि˜निि™यम, १९५३।

१७

१९५३

२९

बाॅॅ¶म्बे वि�स्थाापि�त हि�त (पृथक्करण) मान्यकरण और पूरक

अधिि˜निि™यम, १९५३।

१८

१९५७

३

बाॅॅ¶म्बे नगर योजनाा स्कि��म (बाॅॅ¶म्बे शहर दो, तीन और चार (माहि�म

क्षेत्र) वि�धिि˜मान्यकरण अधिि˜निि™यम, १९५६।

१९

१९५७

५

महाारााष्ट्र प्रभाारि�त व्यय अधिि˜निि™यम, १९५७।

२०

१९५७

३९

बाॅॅ¶म्बे कोडे मारणेे की प्रथाा का उत्साादन अधिि˜निि™यम, १९५७।

२१

१९५८

६९

बाॅॅ¶म्बे वजन

और मापन (प्रवर्ततन) अधिि˜निि™यम, १९५८।

२२

१९५८

७८

न्यायि�क अधिि˜कारि�यों का संरक्षण (बाॅॅ¶म्बे रााज्य का हैदरााबााद और

सौरााष्ट्र क्षेत्रों तक वि�स्तार) अधिि˜निि™यम, १९५८।

२३

१९५९

३९

कुष्ठरोगी (बाॅॅ¶म्बे एकीकरण) अधिि˜निि™यम, १९५९।

२४

१९६०

२१

बाॅॅ¶म्बे सांं�वि�धिि˜क निि™गम (प्रादेशिि§क पुनर्गगठन) अधिि˜निि™यम, १९६०।

भााग साात-१४-१अ

4

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, मार्च १२, २०२६/फाल्गुन २१, शके १९

भााग-ग

मध्य प्रांंsत और बराार अधि�नि�यम

अनु. क्र.

वर्षष

क्र.

संक्षििȦप्त नाम

(१)

(२)

(३)

(४)

१

१९१५

२१

मध्य प्रांं�त और बराार उत्पाद शुल्क अधिि˜निि™यम, १९१५।

२

१९१९

२

मध्य प्रांं�त और बराार मि�लावट की रोकथााम अधिि˜निि™यम, १९१९।

३

१९२९

८

मध्य प्रांं�त और बराार कि�शोर धुम्रपान अधिि˜निि™यम, १९२९।

४

१९३६

३४

मध्य प्रांं�त और बराार रााजमाार्गग अधिि˜निि™यम, १९३६।

५

१९४२

६

मध्य प्रांं�त और बराार सम्पत्ति� में (कृषि�भूूमि� तक वि�स्तार) हिं�ंदू

महीलाओं के अधिि˜कार अधिि˜निि™यम, १९४२।

६

१९४८

१३

मध्य प्रांं�त और बराार तपेदिि—क सैनिि™टोरि�यम (भवनोंं का वि�निि™यमन)

अधिि˜निि™यम, १९४८।

७

१९४८

१७

मध्य प्रांं�त भूमि� सुधार (कांं�स उन्मूलन) अधिि˜निि™यम, १९४८।

८

१९५०

२४

मध्य प्रांं�त और बराार रााजभााषाा अधिि˜निि™यम, १९५०।

भााग-घ

हैदरााबाद अधि�नि�यम

अनु. क्र.

वर्षष

क्र.

संक्षििȦप्त नाम

(१)

(२)

(३)

(४)

१

१३१३च

१

पशु क्रुरताा रोकथााम अधिि˜निि™यम।

२

१३२१च

१

रेलवेे सरकाारी सिं�ंचाई स्त्रोत और अन्य साार्ववजनिि™क भवन

संरक्षण

अधिि˜निि™यम।

३

१३४३च

९

हैदरााबााद बााल संरक्षण अधिि˜निि™यम।

४

१३४७च

१

हिं�ंदू वि�धवाा वि�वााह अधिि˜निि™यम।

५

१३५०च

१२

हैदरााबााद कोटट ऑफ वाड् र्सस अधिि˜निि™यम।

६

१३५१च

८

दिि—वाला अधिि˜निि™यम।

७

१३५३च

९

सन् १९५३ फसलीी का भाागेलस अनुबंध अधिि˜निि™यम।

८

१३५८च

४३

वेेट्टीी और बेगार (प्रति�षेेध) वि�निि™यमन १३५८, फसलीी।

९

१९५०

२९

हैदरााबााद (न्यायनिि™र्णणय और आदेशों की भााषाा ) अधिि˜निि™यम,

१९५०।

१०

१९५०

३५

हैदरााबााद जि�लाा अधिि˜कारी (पदनाम परि�वर्ततन और संदर्भो का

निि™र्मा�ण अधिि˜निि™यम, १९५०।

११

१९५२

१२

हैदरााबााद जाागि�रदाार ऋण निि™पटान अधिि˜निि™यम, १९५२।

१२

१९५२

३६

हैदरााबााद श्रमि�क आवास अधिि˜निि™यम, १९५२।

१३

१९५२

४५

हैदरााबााद कृषि� सुधार निि™धिि˜ अधिि˜निि™यम, १९५२।

१४

१९५३

७

निि™ष्कांं�त सम्पत्ति� हि�त (पृथक्करण) पूरक अधिि˜निि™यम, १९५३।

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, मार्च १२, २०२६/फाल्गुन २१, शके १९

5

१५

१९५४

२

हैदरााबााद कृषि� आय कर (सुचनााओं की वि�धिि˜मान्यता)

अधिि˜निि™यम, १९५४।

१६

१९५६

२

हैदरााबााद नगर निि™गम अधिि˜निि™यम, १९५५।

१७

१९५६

१६

हैदरााबााद कृषि� ऋणदाता रााहत अधिि˜निि™यम, १९५६।

१८

१९५६

२०

हैदरााबााद स्थाानिि™य सरकाारी सेवा (रााज्य सि�वि�ल सेवा के रुप में

घोषणाा) अधिि˜निि™यम, १९५६।

भााग-ड

मध्य प्रदेेश अधि�नि�यम

अनु. क्र.

वर्षष

क्र.

संक्षििȦप्त नाम

(१)

(२)

(३)

(४)

१

१९५०

३७

मध्य प्रदेश स्थाानीय निि™काय सेवा आयोग अधिि˜निि™यम (एम.पी.),

१९५०।

२

१९५३

५

मध्य प्रदेश भू-रााज्यस्व के बकाायों की तथाा कि�रााए की वसूूली

अधिि˜निि™यम, १९५३।

३

१९५६

१८

मध्य प्रदेश रााज्य सहकाारी संस्थाा (पूनर्गगठन और सूसुत्रताा)

अधिि˜निि™यम, १९५६।

विǑतीय अनुसूचीी

(देेखि�ए धााराा २)

वि¦नि�योग अधि�नि�यम

अनु-

क्रमांंsक

वर्षष

क्र.

संक्षििȦप्त नाम

(१)

(२)

(३)

(४)

१

१९५०

३

बॉॉम्बे वि�निि™योग अधिि˜निि™यम, १९५०।

२

१९५०

५१

बॉॉम्बे (अनुपूरक) वि�निि™योग अधिि˜निि™यम, १९५०।

३

१९५१

४

बॉॉम्बे वि�निि™योग अधिि˜निि™यम, १९५१।

४

१९५१

५

बॉॉम्बे (अनुपूरक) वि�निि™योग अधिि˜निि™यम, १९५१।

५

१९५१

३५

बॉॉम्बे (द्वि�तीीय अनुपूरक) वि�निि™योग अधिि˜निि™यम, १९५१।

६

१९५२

१

बॉॉम्बे (प्रथम अनुपूरक) वि�निि™योग अधिि˜निि™यम, १९५२।

७

१९५२

४

बॉॉम्बे वि�निि™योग (लेखानुदान) अधिि˜निि™यम, १९५२।

८

१९५२

१०

बॉॉम्बे वि�निि™योग अधिि˜निि™यम, १९५२।

९

१९५२

१८

बॉॉम्बे (द्वि�तीीय अनुपूरक) वि�निि™योग अधिि˜निि™यम, १९५२।

१०

१९५३

१

बॉॉम्बे (अनुपूरक) वि�निि™योग अधिि˜निि™यम, १९५३।

११

१९५३

६

बॉॉम्बे वि�निि™योग अधिि˜निि™यम, १९५३।

१२

१९५३

५१

बॉॉम्बे (द्वि�तीीय अनुपूरक) वि�निि™योग अधिि˜निि™यम, १९५३।

6

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, मार्च १२, २०२६/फाल्गुन २१, शके १९

१३

१९५४

१३

बॉॉम्बे (अनुपूरक) वि�निि™योग अधिि˜निि™यम, १९५४।

१४

१९५४

१७

बॉॉम्बे वि�निि™योग अधिि˜निि™यम, १९५४।

१५

१९५४

४९

बॉॉम्बे (द्वि�तीीय अनुपूरक) वि�निि™योग अधिि˜निि™यम, १९५४।

१६

१९५५

३

बॉॉम्बे (अनुपूरक) वि�निि™योग अधिि˜निि™यम, १९५५।

१७

१९५५

४

बॉॉम्बे वि�निि™योग अधिि˜निि™यम, १९५५।

१८

१९५५

११

बॉॉम्बे वि�निि™योग (अधिि˜क व्यय) अधिि˜निि™यम, १९५५।

१९

१९५५

३३

बॉॉम्बे (द्वि�तीीय अनुपूरक) वि�निि™योग अधिि˜निि™यम, १९५५।

२०

१९५५

४१

बॉॉम्बे वि�निि™योग (द्वि�तीीय अधिि˜क व्यय) अधिि˜निि™यम, १९५५।

२१

१९५६

४

बॉॉम्बे (अनुपूरक) वि�निि™योग अधिि˜निि™यम, १९५६।

२२

१९५६

१४

बॉॉम्बे वि�निि™योग अधिि˜निि™यम, १९५६।

२३

१९५६

२५

बॉॉम्बे वि�निि™योग (अधिि˜क व्यय) अधिि˜निि™यम, १९५६।

२४

१९५६

४४

बॉॉम्बे (द्वि�तीीय अनुपूरक) वि�निि™योग अधिि˜निि™यम, १९५६।

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, मार्च १२, २०२६/फाल्गुन २१, शके १९

7

उद्देेश्यों और काारणों काा वक्तव्य।

महाारााष्ट्र में संवि�धाानिि™क परि�वर्ततनों, रााज्य पुनर्गगठन और नए कानूनों के अधिि˜निि™यमि�ति�करण के कारण

कई अधिि˜निि™यम अप्रचलिि£त हो गए हैं। हाालां�कि�, इनके संदर्भभ अभी भी मोजूद हैं, जि�ससेे अस्पष्टता बनीी हुई

है। इसलिि£ए, रााज्य सरकाार ने महाारााष्ट्र रााज्य में प्रवृत्त सभीी रााज्य कानूनों की जांं�च करनेे का कार्यय शुरू कि�या

और बॉॉम्बे अधिि˜निि™यमों, बॉॉम्बे वि�निि™यमों, बंगाल वि�निि™यमों, मध्य प्रांं�त और बराार अधिि˜निि™यमों, हैदरााबााद

अधिि˜निि™यमों और मध्य प्रदेश अधिि˜निि™यमों को निि™रस्त करनेे का निि™र्णणय लिि£या है, जो अब उपयोग में नहीं हैं।

इस वि�धेेयक में एहति�याती उपबंध के रूप में कुछ कार्यों को सुरक्षििȦत रखने के उपबंध शामि�ल है,

जो आमतौर पर इस प्रकार के वि�धेेयकों में शामि�ल कि�या जााता है।

२.  प्रस्तुत वि�धेेयक का आशय उपरोक्त उद्देेश्यों को प्राप्त करनाा है।

मुंं�बई,

देेवेंद्र फडणवीस,

दिि—नां�कि�त ११ मार्चच, २०२६।म

ुुख्यमंत्री।

(यथाार्थथ अनुवाद),

श्रीी. अरुण कमळााबाई वाळू गि�ते,

प्रभाारी भााषाा संचालक,

महाारााष्ट्र रााज्य।

वि�धाान भवन

,ज

ि�तेंद्र भोळे,

मुंं�बई,स

चि�व

-१,

दिि—नां�कि�त १२ मार्चच, २०२६।

महाारााष्ट्र वि�धाानसभाा।

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RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

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