L. A. BILL No. XXVII OF 2026.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA TENANCY AND
AGRICULTURAL LANDS ACT, THE HYDERABAD TENANCY AND
AGRICULTURAL LANDS ACT, 1950 AND THE MAHARASHTRA TENANCY
AND AGRICULTURAL LANDS (VIDARBHA REGION) ACT.
वि¦धाानसभाा काा वि¦धेयक क्रमांंsक २७ सन् २०२६।
महाारााष्ट्र कााश्तकाारी और कृषिि¨ भूमि� अधि�नि�यम, हैदरााबााद कााश्तकाारी और कृषिि¨ भूमि�
अधि�नि�यम, १९५० और महाारााष्ट्र कााश्तकाारी और कृषिि¨ भूमि� (वि¦दर्भ प्रदेश) अधि�नि�यम मेंं
अधि�कतर संशोोधन करनेे संबंधि� वि¦धेयक ।
क्योंकि� इसमेंं आगेे दर्शि§ित प्रयोोजनोंं केे लिि£ए महाारााष्ट्र काश्तकारी और कृषिि¨ भूूमि� अधििनि�यम
, हैदरााबााद
काश्तकारी और कृषिि¨ भूूमी अधििनि�यम
, १९५०, तथाा महाारााष्ट्र काश्तकारी और कृषिि¨ भूूमि� (विि¦दर्भभ प्रदेश)
अधििनि�यम
मेंं अधििकतर संशोधन करनाा इष्टकर है; अत: भारत गणरााज्य केे सतहत्तरवें वर्षष मेंं, एतद् द्वााराा,
नि�म्न अधििनि�यम
अधििनि�यमि�
त कि�याा जाता है:—
(१)
भाग सात—२४–१
सन् १९५०
का हैदरााबााद
अधििनि�यम
२१।
सन् १९५८ का
९९।
सन् १९४८
का ६७।
RNI No. MAHBIL /2009/31730
महाारााष्ट्रट शासन रााजपत्र
असाधाारण भााग सात
वर्षष १२, अंक १५]
साे�मवा
ार, माार्चच २३, २०२६/चैैत्र २, शके १९४८
[पृष्ठेे ७, किं�ंमत : रुपये ४७.००
असाधाारण क्रमांंsक २४
प्राधि�कृृत प्रकााशन
अध्यादेश, वि¦धेयके व अधि�नि�यम यांंsचाा हिं�ंदी अनुवाद (देवनागरी लिि£पी).
महाारााष्ट्र वि¦धाानमंंडळ सचि�वाालय
महाारााष्ट्र विि¦धानसभा मेंं दि�नांं�क २३ माार्चच, २०२६ ई. को. पुुर:स्थाापि�त नि�म्न विि¦धेयक महाारााष्ट्र विि¦धानसभा नि�यम
११७ केे अधीन
प्रकाशिशि§त कि�याा जाता है :—
2
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, माार्चच २३, २०२६/चैैत्र २, शके १९४८
अध्याय एक
प्रारम्भिĊ�क
१.
यह अधििनि�यम
महाारााष्ट्र काश्तकारी और कृषिि¨ भूूमि� विि¦धिियों का (संशोधन) अधििनि�यम
,
२०२६ कहलााए।
अध्याय दो
महाारााष्ट्र कााश्तकाारी और कृषिि¨ भूमि� अधि�नि�यम मेंं संशोोधन
२. महाारााष्ट्र काश्तकारी और कृषिि¨ भूूमि� अधििनि�यम
(जि�सेे इसमेंं आगेे, इस अध्याय मेंं, "महाारााष्ट्र
काश्तकारी अधििनि�यम
" कहाा गयाा है), की धाराा ४३ की उप-धाराा (१) केे द्वि�तीीय परंंतुक का खण्ड (क)
अपमाार्जि�ित कि�याा जाएगा।
३. महाारााष्ट्र काश्तकारी अधििनि�यम
की धाराा ६३-झ क की,—
(एक) उप-धाराा (१) मेंं,—
(क) द्वि�तीीय परंंतुक केे पश्चाात्, नि�म्न परंंतुक नि�विि¦ष्ट कि�ए जाएँगेे, अथाा�त् :—
"परंंतु यह भी कि�, यदि� कोई व्यक्तिòि १७ मई २००४ से १ जनवरीी, २०१६ केे बीच की
अवधिि मेंं,वास्तविि¦क औद्योोगि�क
उपयोोग केे लिि£ए भूूमि� खरि�दता है, तो सरकाार द्वााराा जैसा कि�
विि¦नि�र्दि�िष्ट कि�याा जाए ऐसी शर्तों केे अध्यधीीन उसे खरीद केे दि�नांं�क से कुल पंद्रह वर्षों की
अवधिि केे भीतर, ऐसी भूूमि� का वास्तविि¦क औद्योोगि�क
उपयोोग करनेे की अनुमति� दी जाएगी:
"परंंतु यह भी कि�, दस वर्षष या, यथाास्थि�िति�, पंद्रह वर्षष की अवधिि अवसि�त होने केे
पश्चाात् यदि� खरीददार कि�सीी लंबि�त मुकदमेे, भूूमि� एकत्रििŇकरण करनेे मेंं देरी, या खरीददार केे
नि�यंंत्रण से परेे की अन्य परि�स्थि�िति�यों
ं केे कारण, भूूमि� का वास्तविि¦क औद्योोगि�क
उपयोोग करनेे
मेंं असफल रहताा है, तो रााज्य सरकाार, विि¦स्तार केे लिि£ए अनुरोध करनेे पर यदि� उसका समाधान
हो जाता हो, ऐसी भूूमि� केे विि¦द्यमाान बााजार मुल्य केे दस प्रति�श
त केे समान कि�श्त केे भुगताान
केे अध्यधीीन तीन वर्षष से अनधििक अवधिि का अति�रि�क्त विि¦स्तार प्रदान कर सकतीी है:";
(ख) विि¦द्यमाान तृतीय परंंतुक मेंं, "दस वर्षों" शब्द केे पश्चाात्, "या पंद्रह वर्षष या उपर्यु�क्त
परंंतु केे अनुसार उसकेे पश्चाात् कोई विि¦स्तारि�त की गई अवधिि" शब्द नि�विि¦ष्ट कि�ए जाएंगेे;
(ग) विि¦द्यमाान पाँँ�चवा परंंतुक अपमाार्जि�ित कि�याा जाएगा ;
(दो) उप-धाराा (२) केे स्थाान मेंं, नि�म्न उप-धाराा नि�विि¦ष्ट की जाएगी, अथाा�त्:—
"(२) केेवल अधििभोग वर्गग-एक केे रूप मेंं काश्तकार द्वााराा धारि�त भूूमि� उप-धाराा (१)
केे अधीन खरीद करनेे केे लिि£ए पात्र होगी। ऐसी भूूमि� का खरीदकर्ता�, महाारााष्ट्र भूू-रााजस्व
संहि�ताा, १९६६ की धाराा ४७ केे अनुसार एकमुुश्त रूपांं�तरण अधििमूल्य अदा करेेगा। " ;
(तीन) उप-धाराा (४) केे स्थाान मेंं, नि�म्न उप-धाराा रखीी जाएगी, अथाा�त्:—
"(४) यदि� व्यक्तिòि, उप-धाराा (३) मेंं विि¦नि�र्दि�िष्ट अवधिि केे भीतर जि�लााधििकारी
को सूचि�त करनेे मेंं असफल होता है, तो वह एक मुश्त रूपांं�तरण अधििमूल्य केे साथ
परि�वर्तन कि�श्त की रकम
से पाँँ�च गुणा से अनधििक हो, ऐसी शास्ति�ि जो महाारााष्ट्र
भूू-रााजस्व संहि�ताा, १९६६ की धाराा ४७ केे अधीन उद् ग्रहणीीय हो सकेे, अदा करनेे केे
लिि£ए दायी होगा। " ;
(चाार) उप-धाराा (५) मेंं "जि�लााधििकारी द्वााराा अनुमति�त होगा" शब्द केे स्थाान मेंं, "रााज्य
सरकाार केे पूर्वा�नुुमोदन से जि�लााधििकारी द्वााराा अनुमति�त होगा" शब्द रखेे जाएंगेे;
(पाँँ�च) उप-धाराा (६) मेंं " जि�लााधििकारी द्वााराा अनुमति�त होगा" शब्द केे स्थाान मेंं "रााज्य
सरकाार केे पूर्वा�नुुमोदन से जि�लााधििकारी द्वााराा अनुमति�त होगा" शब्द रखेे जाएंगेे।
संक्षििȦप्त नाम।
सन् १९४८ का
६७ की धाराा ४३
मेंं संशोधन।
सन् १९४८
का ६७।
सन् १९४८
का ६७।
सन् १९६६
का महाा.
४१।
सन् १९६६
का महाा.
४१।
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, माार्चच २३, २०२६/चैैत्र २, शके १९४८
3
अध्याय तीन
हैदरााबााद कााश्तकाारी और कृषिि¨ भूमि� अधि�नि�यम, १९५० मेंं संशोोधन।
४. हैैदरााबााद काश्तकारी और कृषिि¨ भूूमि� अधििनि�यम
, १९५० (जि�सेे इसमेंं आगेे, इस अध्याय मेंं,
" हैदरााबााद काश्तकारी अधििनि�यम
" कहाा गयाा है),—
(एक) उप-धाराा (१) मेंं,
(क) द्वि�तीीय परंंतुक केे पश्चाात्, नि�म्न परंंतुक नि�विि¦ष्ट कि�याा जाएगा, अथाा�त्:—
"परंंतु यह भी कि�, यदि� व्यक्तिòि १७ मई २००४ से १ जनवरीी २०१६ की अवधिि केे बीच
वास्तविि¦क औद्योोगि�क
उपयोोग केे लिि£ए भूूमि� खरीदता है तो वह सरकाार द्वााराा जैसा कि� विि¦नि�र्दि�िष्ट
कि�याा जाए ऐसी शर्तों केे अध्यधीीन, खरीद केे दि�नांं�क से पंद्रह वर्षष की कुल अवधिि केे भीतर
वास्तविि¦क औद्योोगि�क
उपयोोग केे लिि£ए ऐसी भूूमि� को अनुमति�त कि�याा जाएगा :
"परंंतु यह भी कि�, दस वर्षष या, यथाास्थि�िति�, पंद्रह वर्षष की अवधिि अवसि�त होने केे पश्चाात्
यदि� खरीददार कि�सीी लंबि�त मुकदमेे, भूूमि� एकत्रििŇकरण करनेे मेंं देरी, या खरीददार केे नि�यंंत्रण से
परेे की अन्य परि�स्थि�िति�यों
ं केे कारण, भूूमि� का वास्तविि¦क औद्योोगि�क
उपयोोग करनेे मेंं असफल
रहताा है, तो रााज्य सरकाार ऐसी भूूमि� प्रचलिि£त बााज़ाार मूल्य केे दस प्रति�श
द केे समान कि�श्त केे
भूूगताान की शर्तत केे अध्यधीीन, विि¦स्तार केे लिि£ए अनुरोध करनेे पर यदि� उसका यह समाधान
हो जाता है तो अधििकतर तीन वर्षष से अनधििक अवधिि का विि¦स्तार प्रदान कर सकतीी है :";
(ख) विि¦द्यमाान तृतीय परंंतुक मेंं, "दस वर्षष" शब्द केे पश्चाात्, "या पंद्रह वर्षष या उपर्यु�क्त
परंंतुक केे अनुसार तत्पश्चाात् कोई अधििकतर अवधिि" शब्द नि�विि¦ष्ट कि�ए जाएंगेे ;
(ग) विि¦द्यमाान पाँँ�चवा परंंतुक अपमाार्जि�ित कि�याा जाएगा ;
(दो) उप-धाराा (२) केे स्थाान मेंं, नि�म्न उप-धाराा रखीी जाएगी, अथाा�त्:—
"(२) अधििभोग वर्गग-एक केे रूप मेंं काश्तकारी द्वााराा धारि�त भूूमि� उप-धाराा (१) केे
अधीन खरीद करनेे केे लिि£ए पात्र है ऐसी भूूमि� का खरीदकर्ता�, महाारााष्ट्र भूू-रााजस्व संहि�ताा,
१९६६ की धाराा ४७ केे अनुसार एक मुश्त रूपांं�तरण अधििमू््¾ल्य अदा करेेगा। " ;
(तीन) उप-धाराा (४) केे स्थाान मेंं, नि�म्न उप-धाराा रखीी जाएगी, अथाा�त् :—
"(४) यदि� व्यक्तिòि, उप-धाराा (३) मेंं विि¦नि�र्दि�िष्ट अवधिि केे भीतर जि�लााधििकारी
को सूचि�त करनेे मेंं असफल होता है, तो वह एक मुश्त रूपांं�तरण अधििमू््¾ल्य केे साथ,
रूपांं�तरण अधििमू््¾ल्य की रक़म केे पाँँ�च गुणा से अनधििक ऐसी शास्ति�ि जो महाारााष्ट्र भूू-रााजस्व
संहि�ताा, १९६६ की धाराा ४७ केे अधीन उद्ग्रहणीीय है अदा करनेे केे लिि£ए दायी होगा।";
(चाार) उप-धाराा (५) मेंं, “ जि�लााधििकारी द्वााराा अनुमति�त होगी “शब्दों केे स्थाान मेंं,”
रााज्य सरकाार केे पूर्वा�नुुमोदन से जि�लााधििकारी द्वााराा अनुमति�त होगी” शब्द रखेे जायेंगेे ;
(पाँँ�च) उप-धाराा (६) मेंं, “ जि�लााधििकारी द्वााराा अनुमति�त होगी ” शब्द केे स्थाान मेंं,
“ रााज्य सरकाार केे पूर्वा�नुुमोदन से, जि�लााधििकारी द्वााराा अनुमति�त होगी” शब्द रखेे जायेंगेे।
सन् १९५०
का हैदरााबााद
अधििनि�यम
क्र. २१ की धाराा
४७क मेंं संशोधन।
सन् १९५०
का हैदरााबााद
अधििनि�यम
क्र. २१।
सन् १९६६
का महाा.
४१।
सन् १९६६
का महाा.४१।
भाग सात—२४–१अ
4
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, माार्चच २३, २०२६/चैैत्र २, शके १९४८
५. हैैदरााबााद काश्तकारी अधििनि�यम
की धाराा ५०ख की उप-धाराा(१) केे परंंतुक का खण्ड (क)
अपमाार्जि�ित कि�याा जाएगा।
अध्याय तीन
महाारााष्ट्र कााश्तकाारी और कृषिि¨ भूमि� (वि¦दर्भ प्रदेश) अधि�नि�यम मेंं संशोोधन |
६.
महाारााष्ट्र काश्तकारी और कृषिि¨ भूूमि� (विि¦दर्भभ प्रदेश) अधििनि�यम
(जि�सेे इसमेंं आगेे, इस
अध्याय मेंं, “विि¦दर्भभ प्रदेश काश्तकारी अधििनि�यम
” कहाा गयाा है की धाराा ५७, की उप-धाराा (१) केे
परंंतुक का खण्ड (क) अपमाार्जि�ित कि�याा जाएगा।
७. विि¦दर्भभ प्रदेश काश्तकारी अधििनि�यम
की धाराा ८९ क की, —
(एक) उप-धाराा १ मेंं, —
(क) द्वि�तीीय परंंतुक केे पश्चाात्, नि�म्न परंंतुक नि�विि¦ष्ट कि�याा जाएगा, अथाा�त्,—
“परंंतु यह भी कि� यदि� कोई व्यक्तिòि १७ मई २००४ से १ जनवरीी २०१६ केे
अवधिि केे भीतर वास्तविि¦क औद्योोगि�क
उपयोोग केे लिि£ए भूूमि� खरीदता है, तो उसे खरीद
केे दि�नांं�क से कुल पंद्रह वर्षों की अवधिि केे भीतर, सरकाार द्वााराा जैसा कि� विि¦नि�र्दि�िष्ट
कि�याा जाए ऐसे शर्तों केे अध्यधीीन ऐसी भूूमि� का वास्तविि¦क औद्योोगि�क
उपयोोग करनेे
की अनुमति� दी जाएगी:
“परंंतु यह भी कि�, दस वर्षष या, यथाास्थि�िति�, पंद्रह वर्षष की अवधिि अवसि�त होने केे
पश्चाात्, यदि� खरीददार कि�सीी लंबि�त मुकदमेे, भूूमि� एकत्रििŇत करनेे मेंं देरी, या खरीददार केे
नि�यंंत्रण से परेे की अन्य परि�स्थि�िति�यों
ं केे कारण, भूूमि� का वास्तविि¦क औद्योोगि�क
उपयोोग
करनेे मेंं असफल रहताा है, तो रााज्य सरकाार ऐसी भूूमि� केे प्रचलिि£त बााजार मूल्य केे दस
प्रति�श
त केे समान कि�श्त की अदायगीी केे अध्यधीीन विि¦स्तार केे लिि£ए अनुरोध करनेे पर
यदि� उसका यह समाधान हो जाता है तो वह अधििकतर तीन वर्षष से अनधििक अवधिि
का अति�रि�क्त विि¦स्तार प्रदान कर सकतीी है :";
(ख) विि¦द्यमाान तृतीय परंंतुक मेंं, “दस वर्षों” शब्दों केे स्थाान मेंं,“या पंद्रह वर्षों
या उपर्यु�क्त परंंतुक केे अनुसार तत्पश्चाात् कि�सीी विि¦स्तारि�त अवधिि” शब्द नि�विि¦ष्ट कि�ए
जाएंगेे;
(ग) विि¦द्यमाान पाँँ�चवा परंंतुक अपमाार्जि�ित कि�याा जाएगा;
(दो) उप-धाराा (२) केे स्थाान मेंं, नि�म्न उप-धाराा रखीी जाएगी, अथाा�त्:—
“(२) केेवल अधििभोग वर्गग एक केे रूप मेंं काश्तकारी द्वााराा धारि�त भूूमि� उप-धाराा (१)
केे अधीन खरीदने केे लिि£ए पात्र होगी। ऐसी भूूमि� का खरीदकर्ता�, महाारााष्ट्र भूू-रााजस्व संहि�ताा,
१९६६ की धाराा ४७ केे अनुसार एकमुुश्त रूपांं�तरण अधििमूल्य अदा करेेगा।”।
(तीन) उप-धाराा (४) केे स्थाान मेंं नि�म्न उप-धाराा रखीी जाएगी अथाा�त् :—
“(४) यदि� व्यक्तिòि उप-धाराा (३) मेंं विि¦नि�र्दि�िष्ट अवधिि केे भीतर जि�लााधििकारी को सूचि�त
करनेे मेंं असफल हो जाता है, तो वह एक मुश्त रूपांं�तरण अधििमूल्य केे साथ, रूपांं�तरण अधििमूल्य
की रक़म केे पाँँ�च गुणा से अनधििक ऐसी शास्ति�ि जो महाारााष्ट्र भूू-रााजस्व संहि�ताा, १९६६ की धाराा
४७ केे अधीन उद्ग्रहीत हो सकतीी है, अदा करनेे केे लिि£ए दायी हो सकेेगा। " ;
(चाार) उप-धाराा (५) मेंं, “जि�लााधििकारी द्वााराा अनुमति�त होगा” शब्दों केे स्थाान मेंं, “रााज्य
सरकाार केे पूर्वा�नुुमोदन से जि�लााधििकारी द्वााराा अनुमति�त होगा” शब्द रखेे जाएंगेे;
(पाँँ�च) उप-धाराा ६ मेंं “जि�लााधििकारी द्वााराा अनुमति�त होगा” शब्द केे स्थाान मेंं, “ रााज्य सरकाार
केे पूर्वा�नुुमोदन से, जि�लााधििकारी द्वााराा अनुमति�त होगा” शब्द रखेे जाएंगेे।
सन् १९५०
का हैदरााबााद
अधििनि�यम
की
धाराा ५०ख मेंं
संशोधन।
सन् १९५८ का
९९ की धाराा ५७
मेंं संशोधन।
सन् १९५८
का ९९।
सन् १९५८
का महाा. ९९
की धाराा ८९ मेंं
संशोधन।
सन् १९६६ का
महाा. ४१।
सन् १९६६ का
महाा. ४१।
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, माार्चच २३, २०२६/चैैत्र २, शके १९४८
5
उद्देेश्यों और काारणों काा वक्तव्य
महाारााष्ट्र काश्तकारी और कृषिि¨ भूूमि� अधििनि�यम
(सन् १९४८ का ६७), हैदरााबााद काश्तकारी और
कृषिि¨ भूूमि� अधििनि�यम
, १९५० (सन् १९५० का २१ ) और महाारााष्ट्र काश्तकारी और कृषिि¨ भूूमि� (विि¦दर्भभ
क्षेत्र) अधििनि�यम
(सन १९५८ का ९९) रााज्य मेंं लागू हैं।
२. उपर्यु�क्त संबंधिित काश्तकारी कानूनोंं की धाराा ४३, ५०ख और ५७ उक्त कानूनोंं केे तहत्
खरीदी या बेची गई भूूमि� केे हस्तांं�तरण पर प्रति�बंंध लगााती हैं। उक्त धाराा यह उपबंंध करतीी है कि�, भूूमि� की
खरीद या बि�क्रीी केे दि�नांं�क से दस वर्षष समाप्त हो जाने केे बााद, भूूमि� केे भूू-रााजस्व नि�र्धाा�रण केे चाालीस गुना
केे बरााबर नज़रााना सरकाार को अदा करनाा अनि�वाार्यय है। नज़रााना की उक्त रााशिशि§ बहुुत कम है, इसलिि£ए,
ऐसी रकम
की वसूली नगण्य है। अतः सरकाार उक्त धारााओं मेंं यथोोचि�त संशोधन द्वााराा उक्त शर्तत को
हटााना आवश्यक समझती है। इस शर्तत को हटााने से भूूमि� हस्तांं�तरण की प्रक्रि�याा सुव्यवस्थि�ि
त और अधििक
सरलीीकृत हो जाएगी।
३. उपर्यु�क्त संबंधिित काश्तकारी कानूनोंं की धाराा ६३ झ क, ४७ क और ८९क मेंं वास्तविि¦क
औद्योोगि�क
उपयोोग या उपबंंध एकीकृत टाउनशिशि§प परि�योोजनाओं केे लिि£ए जि�लााधििकारी की अनुमति� केे बि�नाा
कृषिि¨ भूूमि� की बि�क्रीी का उपबंंध है। वास्तविि¦क औद्योोगि�क
उपयोोग केे लिि£ए बड़ेे कृषिि¨ भूूभागों की खरीद मेंं
स्वामि�त्व सत्यापन, उत्तरााधििकार नि�र्धाा�रण, विि¦भि�न्न संविि¦धानि�क
स्वीकृति�याँँ� प्राप्त करनाा, लंबि�त मुकदमेे
आदि�, जैसी प्रक्रि�याात्मक कठििनाइयाँँ� शामि�ल
हैं। इससे अक्सर भूूमि� को वास्तविि¦क औद्योोगि�क
उपयोोग मेंं
लाने मेंं देरी होती है, जो क्रेता केे नि�यंंत्रण से बााहर है। इसलिि£ए, रााज्य मेंं उद्योोग अनुकूल वातावरण को
बढ़ाावा देने केे लिि£ए, उक्त धारााओं मेंं संशोधन करनाा प्रस्ताविि¦त है ताकि�, ऐसी भूूमि� केे औद्योोगि�क
उपयोोग
को शुरू करनेे केे लिि£ए और अधििकतर विि¦स्तार कि�याा जा सकेे।
यह भी प्रस्ताविि¦त है कि�, केेवल अधििभोग वर्गग-एक भूूमि� पर कब्जा रखनेवालों केे स्वामि�त्व वाली
भूूमि� की एकीकृत टाउनशिशि§प परि�योोजनाओं केे लिि£ए वास्तविि¦क औद्योोगि�क
उपयोोग हेतु खरीद केे लिि£ए पात्र
होगी, बशर्ते महाारााष्ट्र भूू-रााजस्व संहि�ताा, १९६६ (सन् १९६६ का महाा. ४१) केे अनुसार एकमुुश्त रूपांं�तरण
अधििमूल्य का भुगताान कि�याा जाए।
उपरोोक्त संबंधिित काश्तकारी कानूनोंं की धाराा ६३-१क, ४७ क और ८९क की, उप-धाराा (५)
और (६) मेंं जि�लााधििकारी की अनुमति� से वास्तविि¦क औद्योोगि�क
उपयोोग या कि�सीी अन्य गैर कृषिि¨ उद्देेश्य
केे लिि£ए खरीदी गई ऐसी भूूमि� की बि�क्रीी का उपबंंध है। आवश्यकतााओं केे प्रभावी और उचि�त अनुपालन
को सुनि�श्चि�ि
त करनेे केे लिि£ए उक्त उप-धाराा (५) और (६) मेंं विि¦नि�र्दि�िष्ट शर्तों केे अनुसार, जि�लााधििकारी
को ऐसी अनुमति� देने से पहलेे सरकाार से पूर्वव अनुमति� प्राप्त करनाा आवश्यक है, का यथोोचि�त संशोधन
करनेे केे लिि£ए उपबंंध करनाा प्रस्ताविि¦त है।
४. महाारााष्ट्र सरकाार उपरोोक्त प्रयोोजनोंं केे लिि£ए, महाारााष्ट्र काश्तकारी और कृषिि¨ भूूमि� अधििनि�यम
,
हैदरााबााद काश्तकारी और कृषिि¨ भूूमि� अधििनि�यम
, १९५० तथाा महाारााष्ट्र काश्तकारी और कृषिि¨ भूूमी (विि¦दर्भभ
क्षेत्र) अधििनि�यम
की उपर्यु�क्त नि�र्दि�िष्ट धारााओं मेंं यथोोचि�त संशोधन करनाा इष्टकर है।
५. प्रस्तुत विि¦धेयक का आशय उपर्यु�क्त उद् देश्यों को प्राप्त करनाा है।
मुंं�बई,
चंंद्रशेखर बाावनकुळे,
दि�नांं�कि�त २० मार्चच, २०२६।
रााजस्व मंंत्री।
6
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, माार्चच २३, २०२६/चैैत्र २, शके १९४८
वि¦त्तीीय ज्ञाापन।
प्रस्तुत विि¦धेयक मेंं महाारााष्ट्र काश्तकारी और कृषिि¨ भूूमि� अधििनि�यम
, हैद रााबााद काश्तकारी और कृषिि¨
भूूमि� अधििनि�यम
, १९५० और महाारााष्ट्र काश्तकारी और कृषिि¨ भूूमि� (विि¦दर्भभ क्षेत्र) अधििनि�यम
मेंं संशोधन
करनेे का प्रस्ताव है। प्रस्तुत विि¦धेयक मेंं, रााज्य विि¦धानमंंंडल केे अधििनि�यम
केे रूप मेंं उसकी अधििनि�यमि�ति�
पर
रााज्य की समेेकि�त नि�धिि से आवर्ती और अनावर्ती व्यय केे उपबंंध शामि�ल
नहींं है।
(यथाार्थथ अनुवाद),
श्रीी. अरुण कमळााबााई वाळू गि�ते,
प्रभारी भाषा संचाालक,
म
हाारााष्ट्र रााज्य।
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, माार्चच २३, २०२६/चैैत्र २, शके १९४८
7
भाारत संंवि¦धाान के अनुच्छेेद २०७ के अधीन रााज्यपाल की अनुशंसाा
(महाारााष्ट्र शासन, विि¦धी व न्याय विि¦भाग, आदेश की प्रत)
भारत संविि¦धान केे अनुच्छेेद २०७ केे खण्ड (१) द्वााराा प्रदत्त शक्तिòियों का प्रयोोग करतेे हुए, महाारााष्ट्र
रााज्यपााल महोोदय, महाारााष्ट्र काश्तकारी और कृषिि¨ भूूमि� विि¦धिियों का (संशोधन) विि¦धेयक, २०२६ ई. पर
पुुर:स्थाापनाा करनेे की अनुशंसा करतेे है।
वि¦धाान भवन : ज
ि�तेंद्र भोळे,
मुंं�बई,
सचि�व
-१,
दि�नांं�कि�त २३ मार्चच, २०२६। म
हाारााष्ट्र विि¦धानसभा।
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