L. C. BILL No. VIII OF 2026.
A BILL
TO AMEND THE MAHARASHTRA PRIVATE SKILLS UNIVERSITIES
(ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2024.
वि¦धाानपरि¡िषद काा वि¦धेयक क्रमांंsक ८ सन् २०२६।
महाराष्टट्र निजी कौशल विश््वविद्ालय (स््थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२४ मेें
संशोधन करने संबंधी विधेयक।
क््योंकि इसमेें आगे दर््शशित प्रयोजनोों के लिए, महाराष्टट्र निजी कौशल विश््वविद्यालय (स््थापना और
विनियमन) अधिनियम, २०२४ मेें संशशोधन करना इष््टकर है; अत: भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर््ष मेें,
एतद् द्ारा, निम््न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :–
१. यह अधि�नि�यम महााराष्ट्र नि�जीी कौशल वि�श्ववि�द्यालय (स्थाापना और वि�नि�यमन) (संशोोधन)
अधि�नि�यम, २०२६ कहलाए।
सन् २०२४
का महा.
३५।
संक्षिȦप्त नाम।
(१)
भाग सात–२६-१
RNI No. MAHBIL /2009/31730
महाराष्टट्रõ शासन राजपत्र
असाधारण भाग सात
वर्ष १२, अंक १६(२)]
मंगळवार, मार््च २४, २०२६/चैत्र ३, शके १९४८
[पृष््ठठे 3, किंमत : रुपये ४७.००
असाधारण क्रमांक २६
प्राधिकृत प्रकाशन
अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)
महाराष्टट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्टट्र विधानपरिषद मेें दिनांक २४ मार््च, २०२६ ई.को. पुर:स््थथापित निम््न विधेयक महाराष्टट्र विधानपरिषद नियम ११३ के अधीन
प्रकाशन किया जाता है :-
2
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, मार्च २४, २०२६/चैत्र ३, शके १
२. महाराष्टट्र निजी कौशल विश््वविद्यालय निविष्टट (स््थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२४
से संलग््न अनुसूचि के भाग दो की सारणी मेें निम््न प्रविष््टटियाँ निविष्टट की जाएगी, अर््थथात् :—
“१. पाशशा पटटेल स््ककिलटटेक विश््वविद्यालय,
लोदगा, मु. पाे. लाेदगा, गटट क्र. २३८,
फिनिक्स शशैक्षणिक परिसर मेें स््थथित पोस््ट
लोदगा, तालुका औसा, जिल्हा लातूर ४१३
५३१.
फिनिक्स संस््थापन संस््था, विठ्ठल गृहनिर््ममाण
संस््था, चर््च के नजदीक, नांदेड रोड,
लातूर ४१३ ५१२ पर संस््था रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, १८६० (सन् १८६० का २१)
के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस््था, जिसका
रजिस्ट्रीकरण क्रमांक महा/१८५८४/०८/
लातूर मेें एक रजिस्ट्रीकृत कार््यालय है.
२.
फ्युएल कौशल-तकनीकी और उद्यमीता,
विश््व-विद्यालय, पुणे, सेक््टर ए-४, सर्वे
क्र, १६/१/१, फॉरेस््ट ट्रेल्स टटाऊनशि
प,
परांजपे स््ककिम, पौड रोड, भुगाव, पुणे,
महाराष्टट्र ४१२ ११५ ।
फ्युएल (फ्ेडस युनियन फाॅर एनरायजिंग
लाईव्स) सेक््टर ए ४, सर्वे क्रमांक १६/१/१,
फाॅरेस््ट ट्रेलस टटाऊनशिप परांजपे स््ककिम, पौड
रोड, भुगाव, पुणे ४१२ ११५ पर रजिस्ट्रि
कार््यालय है तथथा महाराष्टट्र लोक न्यास
अधिनियम (सन् १९५० का २९) के अधीन
रजिस्ट्रीकरण क्र. इ. ४९१३ धारित एक
रजिस्ट्रीकृत लोक न्यायस है।”।
सन् २०२४ का
महा. ३५ की
अनुसूचि मेें
संशशोधन।
सन् २०२४
का महा.
३५।
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, मार्च २४, २०२६/चैत्र ३, शके १
3
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.
उद्ेश््यों और कारणों का वक्तव्य।
महाराष्टट्र निजी काैशल विश््वविद्यालयों (स््थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२४ (सन् २०२४
का महा. ३५) महाराष्टट्र राज्य मेें कौशल शिक्षा का विकास और उन््नति करने के लिए स््व-वित्तपोषित निजी
कौशल विश््वविद्यालयों की स््थापना, निगमन और विनियमन करने के लिए उपबंध करता है।
२. उक्त अधि�नि�यम की धारा ६ यह उपबंध करती है कि�ि, सरकार, धारा ५ की, उप-धारा (४) के
अधीन सत्यापन समि�ति� द्वारा प्रस्तुत रि�पो्टट पर वि�चार करने के पश्चात् यदि� उसका यह समाधान हो जाता
है कि�ि, प्रायोजक नि�कााय ने धारा ५ के उपबंधोंंं का अनुपालन कि�या है तो, राज्य वि�धानमंंडल द्वारा
अधिनियमित विधि द्ारा अनुसूचि के संशशोधन द्ारा अनुसूचि के भाग-दो मेें निजी कौशल विश््वविद्यालय
और उसके प्रायोजक निकाय का नाम, स््थथान और मुख््ययालय के समावेशन द्ारा एक निजी कौशल
विश््वविद्यालय की स््थापना करने के लिए अनुमति दे सकेगी।
३. सरकार धारा ५ की उप-धारा (४) के अधीन सत्यापन समिति द्ारा प्रस्तुत किए गए रिपोर््ट पर
विचार-विमर््श करने के पश््चचात् उसका यह समाधान हो जाता है की, प्रायोजक निकाय िफिनक्स संस््थापन
संस््था, और फ्युएल (फ्ेड्स युनियन फाॅर एनरायजिंग लाईव्स) ने अनुक्रमे “ पाशशा पटटेल स््ककिलटटेक
विश््वविद्यालय, लोदगा ” और “ फ्युएल कौशल-तकनीकी और उद्यमिता विश््वविद्यालय, पुणे ” के नाम
द्ारा निजी कौशल विश््वविद्यालय की स््थापना करने के लिए धारा ५ के उपबंधों का अनुपालन किया है।
४. इसलिए, सरकार उक्त प्रस््ततावित निजी कौशल विश््वविद्यालयों की स््थापना करने और उसमेें
उक्त वि�श्ववि�द्यालयोंंं के नाम, स्थाान और मुख्यालय तथाा प्रायोजक नि�कााय सम्मि�िलि�त करने की अनुमति�
देने के लि�ए वि�धि� अधि�नि�यमि�ति�ि द्वारा महााराष्ट्र नि�जीी काै�शल
वि�श्ववि�द्यालयोंंं (स्थाापना और वि�नि�यमन)
अधि�नि�यम, २०२४ से संलग्न अनुसूचि� के भाग दो मेंंं संशोोधन करना इष्टकर समझती है।
५. प्रस्तुत विधेयक का आशशय उपर्ययुक्त उद्ेश््यों काे प्राप्त करना है।
मुंबई,
दि�नांं�क : २३ मार्चच, २०२६।
वि¦धाानभवन,
मुं�बई,
दिनांकित २४ मार््च, २०२६।
कौशल, राेज़गार, उद्यमीता और ि
नवाचार मंत्रीत्री।
(यथथार््थ अनुवाद),
श्ी. अरूण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्टट्र राज्य।
ड
ॉॉ. वि¦लास आठवलेे,
सचि�व-३
म
हााराष्ट्र वि�धानपरि�षद।