(१)

भााग चाार-क-१७–१

RNI No. MAHBIL /2009/35527

महाराष्टट्रõ शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्षष १२, अंक ११ (२)]

बुुधवार, माचɓ २५ , २०२६/चैत्र ४, शके १९४८

[पृष्ठेे ४, किं�ंमत : रुपयेे ९.००

असाधारण क्रमांं�क १७

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्टट्र शासनाव््यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ््ययाांांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध््यये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक निय

म व आदेश यांव््यतिरिक्त इतर)

वैधानिक निय

म व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न््ययायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज््य उत्पादन शुल्क),

जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न््ययायाधिकरण, निवडणूक निर््णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक निय

म व आदेश यांचा समावेश होतो.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110 001, dated 20th March, 2026.

NOTIFICATION

No. 576/EXIT/2026/SDR/Vol.I.— Whereas, the schedule for the current General election to the

Legislative Assemblies of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry and bye-elections

to 8 Assembly Constituencies in 6 States (as per Annexure-I) have been announced by the Election

Commission vide Press Notes No. ECI/PN/029/2026 and No. ECI/PN/030/2026 both dated 15th

March, 2026; and

2.  Whereas, Section 126A of the Representation of the People Act, 1951(in short R.P. Act,

1951) specifies that “(1) No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of

the print or electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit

poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard.

(2) For the purposes of sub-section (1), the Election Commission shall, by a general order, notify

the date and time having due regard to the following, namely : —

(a) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the hours

fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll in all

the States and Union territories;

(b) In case of a bye-election or a number of bye-elections held together, the period may

commence from the beginning of the hours fixed for poll on and from the first day of poll and

continue till half an hour after closing of the poll;

2

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, माचɓ २५ , २०२६/चैत्र ४, शके १९४८

Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the

period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and

continue till half an hour after closing of the last poll.

(3) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with

imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both.”

3.  Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P.

Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-Section (2) of the said

Section, hereby notifies the period between 7:00 a.m. on 9th April, 2026 (Thursday) and 6:30 p.m.

on 29th April, 2026 (Wednesday), as the period during which conducting and publishing or

publicizing exit poll by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner

whatsoever, the result of any exit poll in connection with the aforesaid general election and bye

elections, shall be prohibited.

4.  It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any

election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media,

would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for the conclusion of

the poll in connection with the aforesaid general elections and bye elections.

Annexure-I

SI. No.

Name of the State

Number and Name of the AC

1.

Maharashtra

223-Rahuri

2.

201-Baramati

3.

Goa

21-Ponda

4.

Karnataka

24-Bagalkot

5.

107-Davanagere South

6.

Nagaland

28-Koridang (ST)

7.

Tripura

56-Dharmanagar

8.

Gujarat

111-Umreth

By Order,

S. B. JOSHI,

Principle Secretary.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, माचɓ २५ , २०२६/चैत्र ४, शके १९४८

3

भारत नि�र्वा�चन आयोग

नि™र्वााɑचन सदन, अशोोक रोड, नई दि�ल्लीी ११०० ०१, दि�नांंsक २० माार्चच, २०२६.

अधि�सूूचना

संं. ५७६/एक्ज‍िòि�ट/२०२६ / एसडीआर / खंंड- I.— यतःः नि™र्वााɑचन आयोग के प्रेेस नोट संंख्या ECI/PN/०२९/२०२६ तथाा संंख्या

ECI/PN/०३०/२०२६, दोनों दि�नांंsक १५ माार्चच, २०२६; के जरि�ए असम, केरल, तमि�लना

ाडु, पश्चििĐिम बंंगाल और पुडुचेरी वि�धाानसभााओं

के वर्ततमाान साधाारण नि™र्वााɑचन एवंं ६ राज्यों के ८ वि�धाानसभाा नि™र्वााɑचन क्षेेत्रोंं (अनुलग्नक-I के अनुसार) के उप नि™र्वााɑचनों के लि�ए कार्ययक्रम

की घोोषणा कर दी गई हैै; और

२.  यतःः, लोक प्रति�नि™धि�त्व अधि�नि™यम १९५१ (संंक्षेेप में लो.प्र.अधि�नि™यम, १९५१) की धाारा १२६क में यह वि�नि™र्दि�िष्ट कि�या

गया हैै कि� “(१) कोई भी व्यक्तििòि कोई नि™र्गगम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और कि�सी नि™र्गगम मत सर्वेक्षण के परि�णाम का, ऐसी अवधि� के दौरान

जो नि™र्वााɑचन आयोग द्वाारा इस संंबंंध में अधि�सूूचि�त की जाए, प्रिं�ंट या इलेक्ट्रॉॉनि™क मीडि�या के मााध्यम से प्रकााशन या प्रचाार या कि�सी भी

प्रकाार की अन्य रीति� में प्रसाार नहीं करेगा।

(२) नि™र्वााɑचन आयोग, उपधाारा (१) के प्रयोोजन के लि�ए, नि™म्नलि�खि�त को ध्यान में रखतेे हुए साधाारण आदेश द्वाारा तारीख और

समय अधि�सूूचि�त करेगा, अथााɑत :—

(क) साधाारण नि™र्वााɑचन की दशा में, वह अवधि� मतदाान के पहलेे दि�न के संंबंंध में मतदाान के लि�ए नि™यत समय के आरंभ

होने से शुरू होगी और सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेेत्रोंं में मतदाान समााप्त होने के आधे घंंटे तक जारी रहेगी;

(ख) कि�सी उप-नि™र्वााɑचन या एक साथ कराए जाने वावााले अनेक उप-नि™र्वााɑचनों की दशा में वह अवधि� मतदाान के पहलेे

दि�न से ही मतदाान के लि�ए नि™यत समय के आरंभ होने से शुरू होगी और मतदाान समााप्त होने के पश्चाात् आधे घंंटे तक जारी रहेगी;

परंतुु भि�न्न-भि�न्न दि�नों पर एक साथ कराए जाने वावााले अनेक उप-नि™र्वााɑचनों की दशा में, वह अवधि� मतदाान के पहलेे दि�न

के संंबंंध में मतदाान के लि�ए नि™यत समय के आरंभ होने से शुरू होगी और अंति�म मतदाान समााप्त होने के पश्चाात आधे घंंटे तक

जारी रहेगी।

(३) कोई व्यक्तििòि, जो इस धाारा के उपबंंधों का उल्लंंघन करेगा ऐसी अवधि� के कारावावाास से, जो दो वर्षष तक की हो सकेगी या

जुमााɑने से या दोनों से, दंंडनीय होगा।”

३.  अब, इसलि�ए, लोक प्रति�नि™धि�त्व अधि�नि™यम, १९५१ की धाारा १२६क की उपधाारा (१) के अधीन शक्तििòियों का प्रयोोग करते

हुए नि™र्वााɑचन आयोग उक्त धाारा की उप-धाारा (२) के उपबंंधों के दृष्टि��गत ९ अप्रैल, २०२६ (गुरुवार) को प्रातः ७:०० बजेे से लेकर

२९ अप्रैल, २०२६ (बुुधवार) को अपराह्न ६:३० बजेे के बीच की अवधि� को, ऐसी अवधि� के रूप में अधि�सूूचि�त करता हैै जि�सके

दौरान ऊपर उल्लि�िखि�त

साधाारण नि™र्वााɑचन एवंं उप नि™र्वााɑचनों के संंदर्भभ में कि�सी भी प्रकाार के एग्जि��ट पोल का आयोजन करने तथाा प्रिं�ंट या

इलेक्ट्रॉॉनि™क मीडि�या द्वाारा इसके परि�णाम के प्रकााशन या प्रचाार अथवावाा कि�सी भी अन्य तरीीके से उसका प्रचाार-प्रसाार करने पर प्रति�बंंध होगा।

४.  यह भी स्पष्ट कि�या जाता हैै कि� लोक प्रति�नि™धि�त्व अधि�नि™यम, १९५१ की धाारा १२६(१)(ख) के अधीन उपर्युɑक्त साधाारण

नि™र्वााɑचन एवंं उप चुनावोो के संंबंंध में मतदाान की समााप्ति�� के लि�ए नि™यत समय पर समााप्त होने वावाालीी ४८ घंंटों की अवधि� के दौरान कि�सी

भी इलेक्ट्रानि™क मीडि�या में कि�सी भी ओपि�नि™यन पोल या कि�सी अन्य मतदाान सर्वेक्षण के परि�णामों सहि�त कि�सी भी प्रकाार के नि™र्वााɑचन

संंबंंधीी माामलेे के प्रदर्शन पर प्रति�बंंध होगा ।

भााग चाार-क-१७–२

4

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, माचɓ २५ , २०२६/चैत्र ४, शके १९४८

अनुलग्नक-१

क्रम सं.

राज्य का नाम

व‍ि�िधानसभा न‍ि�िवाɓचन क्षेेत्र की संख्‍‍याा एवं नाम

१.

महााराष्‍ट्र

२२३-राहुरी

२.

२०१-बारामतीी

३.

गाेे�वावाा

२१- फाेंं�डा

४.

कनाɓटक

२४-बागलकाेे�ट

५.

१०७-दावन्‍‍गेेरे दक्ष‍ि�िण

६.

नागालैंड

२८-काे�रीीडाँँrग(अ.ज.जा)

७.

त्र‍ि�िपुुरा

५६-धमाानगर

८.

गुजरात

१११- उमरेेठ

आदेश से,

एस. बी. जोशी,

प्रधाान सचि�व.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

क्रमांंsक संकीीणɑ-२०२६/प्र.क्र.१६(कायाɑ-३३)/न‍िि™ि.-११,

सामान्य प्रशासन वि�भााग,

माादाम कामाा रोड, हुतात्माा राजगुरू चौक, मंंत्रालय,

मुंंsबई ४०० ०३२, दि�नांंsक २५ माार्चच, २०२६.

प्रत, माहि�तीी व योग्य कार्यवााहीसाठी अग्रेेषि�त :—

(१) ज‍ि�िल्हाध‍ि�िकारी तथाा ज‍ि�िल्हा न‍िि™िवडणूक अध‍ि�िकारी, अह‍ि�िल्यानगर.

(२) जि�ल्हाधि�काारी तथाा जि�ल्हा नि™वडणूक अधि�काारी, पुणे.

(३) नि™वडणूक न‍िि™िणɓय अधि�काारी,२२३- राहुरी वि�धाानसभाा मतदाारसंघ (जि�ल्हाधि�काारी तथाा जि�ल्हा नि™वडणूक अधि�काारी,

अह‍ि�िल्यानगर यांंsचेमााफत).

(४) नि™वडणूक नि™र्णणय अधि�काारी, २०१- बारामतीी वि�धाानसभाा मतदाारसंघ (जि�ल्हाधि�काारी तथाा जि�ल्हा नि™वडणूक अधि�काारी,

पुणे यांंsचेमााफत).

मनाेे�हर पारकर,

उप सचि�व व सह मुख्य नि™वडणूक अधि�काारी,

महााराष्ट्र राज्य.