L. A. BILL No. XXXIV OF 2026.
A BILL
TO AMEND THE MAHARASHTRA STATE COMMISSION FOR
SCHEDULED CASTES ACT, 2025.
वि¦धाानसभाा काा वि¦धेयक क्रमांंsक ३४ सन् २०२६।
महाारााष्ट्र रााज्य अनुसूचििित जााति�ि आयाेे�ग अधि�नि�यम, २०२५ मेंं संंशोोधन करनेे
संंबंंधि� वि¦धेयक ।
क्योंकि� रााज्य वि¦धाानमंंडल केे दोोनों सदनों का सत्र नहींं चल रहाा थाा ;
(१)
भााग सात ३८—१
RNI No. MAHBIL /2009/31730
महाारााष्ट्रट शासन रााजपत्र
असाधाारण भााग सात
वर्षष १२, अंक २२ (२)]
साे�मवा
ार, जून २२, २०२६/आषााढ १, शकेे १९४८
[पृष्ठेे ३, किं�ंमत : रुपये ४७.००
असाधाारण क्रमांंsक ३८
प्रााधि�कृृत प्रकााशन
अध्यादेेश, वि¦धेयके व अधि�नि�यम यांंsचा हिं�ंदीी अनुवाद (देेवनागरी लिि£पी).
महाारााष्ट्र वि¦धाानमंंडळ सचििवालय
महाारााष्ट्र वि¦धाानसभाा मेंं दि�नांं�क २२ जून, २०२६ ई. को. पुुर:स्थाापि�त नि�म्न वि¦धेयक
महाारााष्ट्र वि¦धाानसभाा नि�यम ११७ केे अधीन प्रकाशिि§त कि�याा जााता है :-
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महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, जून २२, २०२६/आषााढ १, शकेे १९४८
और क्योंकि� महाारााष्ट्र केे रााज्यपाल का यह समाधाान हो चुका थाा कि�, ऐसी परि�स्थि�िति�याँँr वि¦द्यमान
थीं जि�नकेे कारण उन्हेंं इसमेंं आगे दर्शिि§ित प्रयोजनों केे लि�ए, महाारााष्ट्र रााज्य अनुसूचि�ित जााति�ि आयाेे�ग
अधि�नि�यम, २०२५ मेंं अधि�कतर संशोधन करनेे केे लि�ए, सद्य कार्ययवाहीी करनाा आवश्यक हुआ थाा ; और,
इसलि�ए महाारााष्ट्र रााज्य अनुसूचि�त जााति� आयोग (संशोधन) अध्यादेश, २०२६, २५ मई २०२६ को
प्रख्यापि�त कि�याा गया थाा;
और क्योंकि� उक्त अध्यादेश को रााज्य वि¦धाानमंंडल केे अधि�नि�यम मेंं बदलना इष्टकर है, अतः
भाारत गणरााज्य केे सतहत्तरवें वर्षष मेंं, एतद् द्वााराा, नि�म्न अधि�नि�यम अधि�नि�यमि�त कि�याा जााता है:—
१. (१) यह अधि�नि�यम महाारााष्ट्र रााज्य अनुसूचि�ित जााति�ि आयाेे�ग(संशोधन) अधि�नि�यम, २०२६
कहलााए।
(२) यह २५ मई २०२६ को प्रवृत्त हुआ समझाा जााएगा।
२.
महाारााष्ट्र रााज्य अनुसूचि�ित जााति�ि आयाेे�ग अधि�नि�यम, २०२५(जि�सेे इसमेंं आगे, “मूल
अधि�नि�यम” कहाा गया है) की, धााराा २ केे खण्ड (ख) मेंं “अध्यक्ष” शब्द केे पश्चात्, “उपाध्यक्ष” शब्द
नि�िविि¦िष्ट कि�िया जााएगा।
३. मूूल अधि�नि�यम की धााराा ३ की, उप-धााराा (२) केे खण्ड (क) केे पश्चात्, नि�िम्न खण्ड
नि�िविि¦िष्ट कि�िया जाायेगा अथाा�त् :-
“(क-१) उपाध्यक्ष, जि�िसे सदस्याेंं� मेंं से नामनि�िदेशिि§ित कि�िया जााएगा ;”।
४. (१) महाारााष्ट्र रााज्य अनुसूचि�त जााति� आयोग (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ एतद्द्वााराा, २०२६
नि�रसि�त कि�याा जााता है।
(२) ऐसे नि�रसन केे होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वााराा यथाा संशोधि�त मूल अधि�नि�यम केे तत्स्थाानी
उपबंंधों केे अधीन कृत कोई बात या की गई काेे�इɓ कायवााहीी (जाारी कि�सीी अधि�सूूचना या आदेश समेत)
इस अधि�नि�यम द्वााराा यथाा संशोधि�त मूल अधि�नि�यम केे तत्स्थाानी उपबंंधों केे अधीन कृत, की गई या,
यथाास्थि�िति�, जाारी की गई समजीी जााएगी।
सन् २०२५
का महाा. ३७।
सन् २०२६
का महाा.
अध्या क्र. ३।
संक्षि�प्त नाम और
प्रारम्भण ।
सन् २०२५ का
महाा. ३७ की धााराा
२ मेंं संशोधन।
सन् २०२५
का महाा. ३७।
सन् २०२५ का
महाा. ३७ की धााराा
३ मेंं संशोधन।
सन् २०२६ का
महाा. अध्या. क्र.
३ का नि�रसन और
व्यावृत्ति�।
सन् २०२६
का महाा
अध्या. क्र.
३ ।
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, जून २२, २०२६/आषााढ १, शकेे १९४८
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उद्देेश्यों और काारणों काा वक्तव्य
महाारााष्ट्र रााज्य अनुसूचि�ित जााति�ि आयाेे�ग अधि�नि�यम, २०२५ (सन् २०२५ का महाा. ३७) यह महाारााष्ट्र
रााज्य मेंं अनुसूचि�ित जााति�ियाेंं� केे हि�िताेंं� का संरक्षण और रक्षा करनेे तथाा उनकेे कल्याण और विि¦िकाास करनेे
केे लि�िए सुधााराात्मक
उपायाेंं� की सि�िफाारि�िश करनेे की दृष्टि��ि से, महाारााष्ट्र रााज्य अनुसूचि�ित जााति�ि आयाेे�ग का
गठन करनेे केे लि�िए उपबंंध करनेे तथाा तत्संंबंधि�ित या उससे आनुषंंगि�िक मामलाेंं� का उपबंंध करनेे केे लि�िए
अधि�िनि�ियमि�ित कि�िया है।
२. उक्त अधि�िनि�ियम की धााराा ३, महाारााष्ट्र रााज्य अनुसूचि�ित जााति�ि आयाेे�ग का गठन करनेे केे लि�िए
उपबंंध करतीी है, जाेे� अध्यक्ष और सदस्याेंं� से मि�िलकर बनेगा। भाारत केे संविि¦िधाान केे अनुच्छेेद ३३८ केे
अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्याेंं� से मि�िलकर रााष्ट्रीीय अनुसूचि�ित जााति�ि आयाेे�ग का गठन
कि�याा गया है। रााष्ट्रीीय आयाेे�ग केे गठन केे समान रााज्य आयाेे�ग पर उपाध्यक्ष की नि�ियुक्ति�ि� करनाा भी इष्टकर
समझतीी है।
३. चूँँrकि�, रााज्य वि¦धाानमंंडल केे दोोनों सदनों का सत्र नहींं चल रहाा थाा और महाारााष्ट्र केे रााज्यपाल
का यह समाधाान हो चुका थाा कि�, ऐसी परि�स्थि�िति�याँँr वि¦द्यमान थीं जि�नकेे कारण उन्हेंं इसमेंं आगे दशिि§ित
उपर्यु�क्त प्रयोजनों केे लि�ए, महाारााष्ट्र रााज्य अनुसूचि�ित जााति�ि आयाेे�ग अधि�नि�यम, २०२५ मेंं संशोधन करनेे
केे लि�ए, सद्य कार्ययवाहीी करनाा आवश्यक हुआ थाा, अत: महाारााष्ट्र केे रााज्यपाल द्वााराा महाारााष्ट्र रााज्य
अनुसूचि�त जााति� आयाेे�ग (संशोधन) अध्यादेश २०२६ (सन् २०२६ का महाा अध्या क्र. ३) २५ मई
२०२६ काेे�� प्रख्यापि�त हुआ थाा।
४. प्रस्तुत वि¦धेयक का आशय उक्त अध्यादेश को रााज्य वि¦धाानमंंडल केे अधि�नि�यम मेंं बदलना
है।
मुं�बई,
संजय शि�िरसााट,
दि�नांं�कि�त १६ जून, २०२६।स
ाामाजि�क न्याय मंंत्री।
(यथाार्थथ अनुवाद),
श्रीी. अरूण कमळााबाई वाळू गि�ते,
प्रभाारी भााषाा संचालक,
म
हाारााष्ट्र रााज्य।
विि¦िधाान भवन,
जि�ितेंद्र भाेे�ळे,
मुं�बइि,
सचि�िव - १,
दि�िनां�कि�ित २२ जून, २०२६ ।म
हाारााष्ट्र विि¦िधाानसभाा ।
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RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,
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