L. A. BILL No. XXXIV OF 2026.

A BILL

TO AMEND THE MAHARASHTRA STATE COMMISSION FOR

SCHEDULED CASTES ACT, 2025.

वि¦धाानसभाा काा वि¦धेयक क्रमांंsक ३४ सन् २०२६।

महाारााष्ट्र रााज्‍‍य अनुसूच‍िि‹ित जाात‍ि�ि आयाेे�ग अधि�नि�यम, २०२५ मेंं संंशोोधन करनेे

संंबंंधि� वि¦धेयक ।

क्योंकि� रााज्य वि¦धाानमंंडल केे दोोनों सदनों का सत्र नहींं चल रहाा थाा ;

(१)

भााग सात ३८—१

RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाारााष्ट्रट शासन रााजपत्र

असाधाारण भााग सात

वर्षष १२, अंक २२ (२)]

साे�मवा

ार, जून २२, २०२६/आषााढ १, शकेे १९४८

[पृष्ठेे ३, किं�ंमत : रुपये ४७.००

असाधाारण क्रमांंsक ३८

प्रााधि�कृृत प्रकााशन

अध्यादेेश, वि¦धेयके व अधि�नि�यम यांंsचा हिं�ंदीी अनुवाद (देेवनागरी लिि£पी).

महाारााष्ट्र वि¦धाानमंंडळ सचिि‹वालय

महाारााष्ट्र वि¦धाानसभाा मेंं दि�नांं�क २२ जून, २०२६ ई. को. पुुर:स्थाापि�त नि�म्न वि¦धेयक

महाारााष्ट्र वि¦धाानसभाा नि�यम ११७ केे अधीन प्रकाशिि§त कि�याा जााता है :-

2

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, जून २२, २०२६/आषााढ १, शकेे १९४८

और क्योंकि� महाारााष्ट्र केे रााज्यपाल का यह समाधाान हो चुका थाा कि�, ऐसी परि�स्थि�िति�याँँr वि¦द्यमान

थीं जि�नकेे कारण उन्हेंं इसमेंं आगे दर्शिि§ित प्रयोजनों केे लि�ए, महाारााष्ट्र रााज्‍‍य अनुसूच‍ि�ित जाात‍ि�ि आयाेे�ग

अधि�नि�यम, २०२५ मेंं अधि�कतर संशोधन करनेे केे लि�ए, सद्य कार्ययवाहीी करनाा आवश्यक हुआ थाा ; और,

इसलि�ए महाारााष्ट्र रााज्य अनुसूचि�त जााति� आयोग (संशोधन) अध्यादेश, २०२६, २५ मई २०२६ को

प्रख्यापि�त कि�याा गया थाा;

और क्योंकि� उक्त अध्यादेश को रााज्य वि¦धाानमंंडल केे अधि�नि�यम मेंं बदलना इष्‍‍टकर है, अतः

भाारत गणरााज्य केे सतहत्तरवें वर्षष मेंं, एतद् द्वााराा, नि�म्न अधि�नि�यम अधि�नि�यमि�त कि�याा जााता है:—

१.  (१) यह अधि�नि�यम महाारााष्ट्र रााज्‍‍य अनुसूच‍ि�ित जाात‍ि�ि आयाेे�ग(संशोधन) अधि�नि�यम, २०२६

कहलााए।

(२) यह २५ मई २०२६ को प्रवृत्त हुआ समझाा जााएगा।

२. 

महाारााष्ट्र रााज्‍‍य अनुसूच‍ि�ित जाात‍ि�ि आयाेे�ग अधि�नि�यम, २०२५(जि�सेे इसमेंं आगे, “मूल

अधि�नि�यम” कहाा गया है) की, धााराा २ केे खण्‍‍ड (ख) मेंं “अध्‍‍यक्ष” शब्‍‍द केे पश्‍‍चात्, “उपाध्‍‍यक्ष” शब्‍‍द

न‍ि�िव‍िि¦िष्‍‍ट क‍ि�िया जााएगा।

३.  मूूल अधि�नि�यम की धााराा ३ की, उप-धााराा (२) केे खण्‍‍ड (क) केे पश्‍‍चात्, न‍ि�िम्‍‍न खण्‍‍ड

न‍ि�िव‍िि¦िष्‍‍ट क‍ि�िया जाायेगा अथाा�त् :-

“(क-१) उपाध्‍‍यक्ष, ज‍ि�िसे सदस्याेंं� मेंं से नामन‍ि�िदेश‍िि§ित क‍ि�िया जााएगा ;”।

४.  (१) महाारााष्ट्र रााज्य अनुसूचि�त जााति� आयोग (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ एतद्‌‌द्वााराा, २०२६

नि�रसि�त कि�याा जााता है।

(२) ऐसे नि�रसन केे होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वााराा यथाा संशोधि�त मूल अधि�नि�यम केे तत्स्थाानी

उपबंंधों केे अधीन कृत कोई बात या की गई काेे�इɓ कायवााहीी (जाारी कि�सीी अधि�सूूचना या आदेश समेत)

इस अधि�नि�यम द्वााराा यथाा संशोधि�त मूल अधि�नि�यम केे तत्स्थाानी उपबंंधों केे अधीन कृत, की गई या,

यथाास्थि�िति�, जाारी की गई समजीी जााएगी।

सन् २०२५

का महाा. ३७।

सन् २०२६

का महाा.

अध्या क्र. ३।

संक्षि�प्त नाम और

प्रारम्भण ।

सन् २०२५ का

महाा. ३७ की धााराा

२ मेंं संशोधन।

सन् २०२५

का महाा. ३७।

सन् २०२५ का

महाा. ३७ की धााराा

३ मेंं संशोधन।

सन् २०२६ का

महाा. अध्या. क्र.

३ का नि�रसन और

व्यावृत्ति�।

सन् २०२६

का महाा

अध्या. क्र.

३ ।

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, जून २२, २०२६/आषााढ १, शकेे १९४८

3

उद्देेश्यों और काारणों काा वक्तव्य

महाारााष्ट्र रााज्‍‍य अनुसूच‍ि�ित जाात‍ि�ि आयाेे�ग अधि�नि�यम, २०२५ (सन् २०२५ का महाा. ३७) यह महाारााष्ट्र

रााज्य मेंं अनुसूच‍ि�ित जाात‍ि�ियाेंं� केे ह‍ि�िताेंं� का संरक्षण और रक्षा करनेे तथाा उनकेे कल्‍‍याण और व‍िि¦िकाास करनेे

केे ल‍ि�िए सुधााराात्‍मक

उपायाेंं� की स‍ि�िफाार‍ि�िश करनेे की दृष्‍ट‍ि��ि से, महाारााष्ट्र रााज्‍‍य अनुसूच‍ि�ित जाात‍ि�ि आयाेे�ग का

गठन करनेे केे ल‍ि�िए उपबंंध करनेे तथाा तत्‍संंबंध‍ि�ित या उससे आनुषंंग‍ि�िक मामलाेंं� का उपबंंध करनेे केे ल‍ि�िए

अध‍ि�िन‍ि�ियम‍ि�ित क‍ि�िया है।

२.  उक्त अध‍ि�िन‍ि�ियम की धााराा ३, महाारााष्ट्र रााज्‍‍य अनुसूच‍ि�ित जाात‍ि�ि आयाेे�ग का गठन करनेे केे ल‍ि�िए

उपबंंध करतीी है, जाेे� अध्‍‍यक्ष और सदस्‍‍याेंं� से म‍ि�िलकर बनेगा। भाारत केे संव‍िि¦िधाान केे अनुच्‍‍छेेद ३३८ केे

अधीन अध्‍‍यक्ष, उपाध्‍‍यक्ष और अन्‍‍य सदस्‍‍याेंं� से म‍ि�िलकर रााष्‍ट्रीीय अनुसूच‍ि�ित जाात‍ि�ि आयाेे�ग का गठन

कि�याा गया है। रााष्‍ट्रीीय आयाेे�ग केे गठन केे समान रााज्‍‍य आयाेे�ग पर उपाध्‍‍यक्ष की न‍ि�ियुक्त‍ि�ि� करनाा भी इष्‍‍टकर

समझतीी है।

३.  चूँँrकि�, रााज्य वि¦धाानमंंडल केे दोोनों सदनों का सत्र नहींं चल रहाा थाा और महाारााष्ट्र केे रााज्यपाल

का यह समाधाान हो चुका थाा कि�, ऐसी परि�स्थि�िति�याँँr वि¦द्यमान थीं जि�नकेे कारण उन्हेंं इसमेंं आगे दश‍िि§ित

उपर्यु�क्त प्रयोजनों केे लि�ए, महाारााष्ट्र रााज्‍‍य अनुसूच‍ि�ित जाात‍ि�ि आयाेे�ग अधि�नि�यम, २०२५ मेंं संशोधन करनेे

केे लि�ए, सद्य कार्ययवाहीी करनाा आवश्यक हुआ थाा, अत: महाारााष्ट्र केे रााज्यपाल द्वााराा महाारााष्ट्र रााज्य

अनुसूचि�त जााति� आयाेे�ग (संशोधन) अध्यादेश २०२६ (सन् २०२६ का महाा अध्या क्र. ३) २५ मई

२०२६ काेे�� प्रख्यापि�त हुआ थाा।

४.  प्रस्तुत वि¦धेयक का आशय उक्त अध्यादेश को रााज्य वि¦धाानमंंडल केे अधि�नि�यम मेंं बदलना

है।

मुं�बई,

संजय श‍ि�िरसााट,

दि�नांं�कि�त १६ जून, २०२६।स

ाामाजि�क न्याय मंंत्री।

(यथाार्थथ अनुवाद),

श्रीी. अरूण कमळााबाई वाळू गि�ते,

प्रभाारी भााषाा संचालक,

म

हाारााष्ट्र रााज्य।

व‍िि¦िधाान भवन,

ज‍ि�ितेंद्र भाेे�ळे,

मुं�बइि,

सच‍ि�िव - १,

द‍ि�िनां�क‍ि�ित २२ जून, २०२६ ।म

हाारााष्‍‍ट्र व‍िि¦िधाानसभाा ।

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