L. A. BILL No. XXXVIII OF 2026.

A BILL

further to amend the Mumbai Municipal Corporation Act, the Maharashtra

Municipal Corporation Act and Maharashtra Municipal Councils, Nagar

Panchayats and Industrial Townships Act, 1965.

वि¦धाानसभाा काा वि¦धेयक क्रमांंsक ३८ सन् २०२६।

मुंंsबई नगर नि�गम अधि�नि�यम, महााराष्ट्र नगर नि�गम अधि�नि�यम और महााराष्ट्र नगर परि�षद, नगर

पंंचाायत और औद्योोगि�क नगरी अधि�नि�यम, १९६५ मेंं अधि�कतर संंशोोधन करने संबंंधी वि¦धेयक।

क्योंकि� रााज्य वि¦धाानमंंडल केे दोोनों सदनों का सत्र नहींं चल रहाा थाा;

महााराष्ट्र वि¦धाानमंंडळ सचि�वाालय

महाारााष्ट्र वि¦धाानसभाा मेंं दि�नांं�क २५ जूून, २०२६ ई. को. पुुर:स्थाापि�त नि�म्न वि¦धेयक महाारााष्ट्र वि¦धाानसभाा

नि�यम ११७ केे अधीन प्रकाशिि§त कि�याा जााता है :–

RNI No. MAHBIL /2009/31730

महााराष्ट्रट शासन राजपत्र

असाधाारण भााग सात

वर्षष १२, अंक २५]

गुुरुवार, जूून २५, २०२६/आषाढ ४, शकेे १९४८

[पृष्ठेे 4, किं�ंमत : रुपये ४७.००

असाधाारण क्रमांंsक ४५

प्रााधि�कृृत प्रकााशन

अध्यादेश, वि¦धेयके व अधि�नि�यम यांंsचाा हिं�ंदी अनुवााद (देवनागरी लि�पी)

भाग सात-४५–१

(१)

2

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, जून २५, २०२६/आषाढ ४, शके १९४८

और क्योंकि� महाारााष्ट्र केे रााज्यपाल का यह समाधाान हो चुका थाा कि�, ऐसी परि�स्थि�िति�याँँr वि¦द्यमान थीं

जि�नकेे कारण उन्हेंं इसमेंं आगे दर्शिि§ित प्रयोजनों केे लि�ए, मुं�बई नगर नि�गम अधि�नि�यम, महाारााष्ट्र नगर नि�गम

अधि�नि�यम और महाारााष्ट्र नगर परि�षद, नगर पंंचाायत तथाा औद्योगि�क नगरी अधि�नि�यम, १९६५ मेंं अधि�कतर

संशोधन करनेे केे लि�ए, सद्य कार्ययवाहीी करनाा आवश्यक हुआ थाा ; और, इसलि�ए, महाारााष्ट्र नगर नि�गम

वि¦धि�यों (संशोधन) अध्यादेश, २०२६, १७ जून २०२६ को प्रख्यापि�त हुआ थाा।

और क्योंकि� उक्त अध्यादेश को रााज्य वि¦धाानमंंडल केे अधि�नि�यम मेंं बदलना इष्टकर है ; अत:, भाारत

गणरााज्य केे सतहत्तरवें वर्षष मेंं, एतद् द्वााराा, नि�म्न अधि�नि�यम अधि�नि�यमि�त कि�याा जााता है :-

अध्याय एक

प्राारम्भिĊ�क

१.  (१) यह अधि�नि�यम महाारााष्ट्र नगर नि�गम वि¦धि� (संशोधन) अधि�नि�यम, २०२६ कहलााए।

(२) यह १७ जून २०२६ को प्रवृत्त हुआ समझाा जााएगा।।

अध्याय दोो

मुंंsबई नगर नि�गम अधि�नि�यम मेंं संंशोोधन।

२.  मुं�बई नगर नि�गम अधि�नि�यम (जि�सेे इसमेंं आगे, इस अध्याय मेंं, “मुं�बई नगर नि�गम अधि�नि�यम”

कहाा गया है) की धााराा ५ ख केे द्वि�तीीय परंंतुक केे पश्चात्, नि�म्न परंंतुक जोड़ाा जााएगा, अथाा�त् :-

“परंंतु यह और भी कि�, यदि� ऐसा व्यक्ति�ि १५ जनवरीी २०२६ को या केे पश्चात् परंंतु, महाारााष्ट्र नगर

नि�गम वि¦धि�यों (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ केे प्रारम्भण केे दि�नांं�क पर या केे पूर्वव हुए नि�र्वा�चनों मेंं नि�र्वा�चि�त

हुआ है, और जि�स दि�नांं�क पर उसका नि�र्वा�चन घोोषि�त हुआ है उस दि�नांं�क से बारह महीीने की अवधि� केे

भीतर वैधताा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनेे मेंं असफल होता है, तो उसका नि�र्वा�चन भूतलक्षीी प्रभााव से समाप्त हुआ

समझाा जााएगा और वह पार्षषद हाेे�ने केे लि�ए अनर्हह हो जााएगा।”।

३.  मुं�बई नगर नि�गम अधि�नि�यम की धााराा ३७ की, उप-धााराा (२क) मेंं, द्वि�तीीय परंंतुक केे पश्चात्,

नि�म्न परंंतुक जोड़ाा जााएगा, अथाा�त् :-

“परंंतु और यह भी कि�, ऐसा व्यक्ति�ि १५ जनवरीी २०२६ को या केे पश्चात् परंंतु, महाारााष्ट्र नगर

नि�गम वि¦धि�यों (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ केे प्रारम्भण केे दि�नांं�क पर या केे पूर्वव हुए नि�र्वा�चनों मेंं

नि�र्वा�चि�त हुआ है और जि�स दि�नांं�क पर उसका नि�र्वा�चन घोोषि�त हुआ है उस दि�नांं�क से बारह महीीने

की अवधि� केे भीतर वैधताा मान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनेे मेंं असफल होता है, तो उसका नि�र्वा�चन

भूतलक्षीी प्रभााव से समाप्त हुआ समझाा जााएगा और वह महाापौर बनने केे लि�ए अनर्हह हो जााएगा।”।

अध्याय तीन

महााराष्ट्र नगर नि�गम अधि�नि�यम मेंं संंशोोधन

४.  महाारााष्ट्र नगर नि�गम अधि�नि�यम (जि�सेे इसमेंं आगे, इस अध्याय मेंं, “महाारााष्ट्र नगर नि�गम

अधि�नि�यम” कहाा गया है) की, धााराा ५ख केे द्वि�तीीय परंंतुक केे पश्चात्, नि�म्न परंंतुक जोड़ाा जााएगा, अथाा�त् :-

“परंंतु यह और भी कि�, यदि� ऐसा व्यक्ति�ि १५ जनवरीी २०२६ को, या केे पश्चात्, परंंतु महाारााष्ट्र

नगर नि�गम वि¦धि� (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ केे प्रारम्भण केे दि�नांं�क पर या केे पूर्वव हुए नि�र्वा�चनों मेंं

नि�र्वा�चि�त हुआ है और वह जि�स दि�नांं�क पर नि�र्वा�चि�त घोोषि�त हुआ है उस दि�नांं�क से बारह महीीने की

अवधि� केे भीतर वैधताा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनेे मेंं असफल होता है तो उसका नि�र्वा�चन भूतलक्षीी प्रभााव

से समाप्त हुआ समझाा जााएगा और वह पार्षषद हाेे�ने केे लि�ए अनर्हह हो जााएगा।”।

सन् १८८८

का ३।

सन् १९४९

का ५९।

सन् १९६५

का महाा.

४०।

संक्षि�प्त नाम और

प्रारम्भण।

सन् १८८८ का ३

की धााराा ५ख मेंं

संशोधन।

सन् १८८८

का ३।

सन् २०२६ का

महाा. अध्या क्र. ९।

सन् १८८८ का

३ की धााराा ३७ मेंं

संशोधन।

सन्

२०२६

का महाा.

९।

सन् १९४९ का

५९ की धााराा ५ख

मेंं संशोधन।

सन् १९४९

का ५९।

सन् २०२६

का महाा.

अध्या क्र.

९।

सन् २०२६ का

महाा. अध्या. क्र.

९।

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, जून २५, २०२६/आषाढ ४, शके १९४८

3

५.  महाारााष्ट्र नगर नि�गम अधि�नि�यम की धााराा १९ की, उप-धााराा (१) केे, द्वि�तीीय परंंतुक केे पश्चात्,

नि�म्न परंंतुक जोड़ाा जााएगा, अथाा�त् :-

“परंंतु यह और भी कि�, ऐसा व्यक्ति�ि १५ जनवरीी २०२६ को या केे पश्चात्, परंंतु महाारााष्ट्र नगर

नि�गम वि¦धि� (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ केे प्रारम्भण केे दि�नांं�क पर या केे पूर्वव आयोजि�त हुए नि�र्वा�चनों

मेंं नि�र्वा�चि�त हुआ है, और वह जि�स दि�नांं�क पर नि�र्वा�चि�त घोोषि�त हुआ है उस दि�नांं�क से बारह महीीने

की अवधि� केे भीतर वैधताा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनेे मेंं असफल होता है तो उसका नि�र्वा�चन भूतलक्षीी

प्रभााव से समाप्त हुआ समझाा जााएगा और वह महाापौर होने केे लि�ए अनर्हह हो जााएगा।”।

अध्याय चाार

महााराष्ट्र नगर परि�षद, नगर पंंचाायत और औद्योोगि�क नगरी अधि�नि�यम, १९६५ मेंं संंशोोधन।

६.  महाारााष्ट्र नगर परि�षद, नगर पंंचाायत और औद्योगि�क नगरी अधि�नि�यम, १९६५ (जि�सेे इसमेंं

आगे, इस अध्याय मेंं, “महाारााष्ट्र नगर परि�षद अधि�नि�यम” कहाा गया है) की, धााराा ९क केे, द्वि�तीीय परंंतुक केे

पश्चात्, नि�म्न परंंतुक जोड़ाा जााएगा, अथाा�त् :-

“परंंतु यह और भी कि�, ऐसा व्यक्ति�ि २ दि�सम्बर २०२५ को, या केे पश्चात्, परंंतु महाारााष्ट्र नगर

नि�गम वि¦धि� (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ केे प्रारम्भण केे दि�नांं�क पर या केे पूर्वव हुए नि�र्वा�चनों मेंं

नि�र्वा�चि�त हुआ है, और वह जि�स दि�नांं�क पर नि�र्वा�चि�त घोोषि�त हुआ है उस दि�नांं�क से बारह महीीने की

अवधि� केे भीतर वैधताा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनेे मेंं असफल होता है तो उसका नि�र्वा�चन भूतलक्षीी प्रभााव

से समाप्त हुआ समझाा जााएगा और वह पार्षषद हाेे�ने केे लि�ए अनर्हह हो जााएगा।”।

७.  महाारााष्ट्र नगर परि�षद अधि�नि�यम की धााराा ५१-१ख केे, द्वि�तीीय परंंतुक केे पश्चात्, नि�म्न परंंतुक

जोड़ाा जााएगा, अथाा�त् :-

“परंंतु यह और भी कि�, ऐसा व्यक्ति�ि २ दि�संंबर २०२५ को, या केे पश्चात्, परंंतु, महाारााष्ट्र नगर

नि�गम वि¦धि� (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ केे प्रारम्भण केे दि�नांं�क पर या केे पूर्वव हुए नि�र्वा�चनों मेंं

नि�र्वा�चि�त हुआ है और वह जि�स दि�नांं�क पर नि�र्वा�चि�त घोोषि�त हुआ है उस दि�नांं�क से बारह महीीने की

अवधि� केे भीतर वैधताा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनेे मेंं असफल होता है तो उसका नि�र्वा�चन भूतलक्षीी प्रभााव

से समाप्त हुआ समझाा जााएगा और वह अध्यक्ष होने केे लि�ए अनर्हह हो जााएगा।”।

८.  (१)  महाारााष्ट्र नगर नि�गम वि¦धि� (संशोधन) अध्यादेश, २०२६, एतद् द्वााराा, नि�रसि�त कि�याा

जााता है।

(२)  ऐसे नि�रसन केे होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वााराा यथाा संशोधि�त मुं�बई नगर नि�गम

अधि�नि�यम, महाारााष्ट्र नगर नि�गम तथाा औद्योगि�क नगरी अधि�नि�यम और महाारााष्ट्र नगर परि�षद, नगर

पंंचाायत तथाा औद्योगि�क नगरी अधि�नि�यम, १९६५ केे तत्स्थाानी उपबंंधों केे अधीन कृत कोई बात या

की गई कोई कार्ययवाहीी (जाारी कि�सीी अधि�सूूचना या आदेश समेत) इस अधि�नि�यम द्वााराा यथाा संशोधि�त,

सुसंगत अधि�नि�यमोंं केे तत्स्थाानी उपबंंधों केे अधीन कृत, की गई या, यथाास्थि�िति�, जाारी की गई समझीी

जााएगी।

सन् १९४९ का

५९ की धााराा १९ मेंं

संशोधन।

सन् २०२६

का महाा.

९।

सन्

१९६५ का

महाा. ४०।

सन् १९६५ का

महाा. ४० की धााराा

९क मेंं संशोधन।

सन्

२०२६ का

महाा. ९।

सन् १९६५ का

महाा. ४० की

धााराा ५१-१ख मेंं

संशोधन।

सन्

२०२६ का

महाा. ९।

सन् २०२६ का

महाा. अध्या क्र. ९

का नि�रसन तथाा

व्यावृत्ति�।

सन् २०२६

का महाा.

अध्या क्र.

९।

सन् १८८८

का ३।

सन् १९४९

का ५९।

सन् १९६५

का ४०।

4

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग सात, जून २५, २०२६/आषाढ ४, शके १९४८

उद् देश्यों और काारणों काा वक्तव्य।

मुं�बई नगर नि�गम अधि�नि�यम (सन् १८८८ का ३) की धााराा ५ख और ३७, महाारााष्ट्र नगर नि�गम

अधि�नि�यम (सन् १९४९ का ५९) की धााराा ५ख और १९ तथाा महाारााष्ट्र नगर परि�षद, नगर पंंचाायत और

औद्योगि�क नगरी अधि�नि�यम, १९६५ (सन् १९६५ का महाा. ४०) की, धााराा ९क और ५१-१ख यह उपबंंध

करतीी है कि�, अनुसूचि�त जााति�, अनुसूचि�त जनजााति�, या, यथाास्‍थ‍ि�ि��त‍ि�ि, नागर‍ि�िकाेंं� केे� प‍ि�िछडे वगाेे�ेɕ केे संबंध‍ि�ित

व्यक्त‍ि�ि�याेंं� केे लि�ए पाषद, महाापाैै�र या अध्‍‍यक्ष केे ल‍ि�िए आरक्ष‍ि�ित सीट से नि�र्वा�चन लड़नेे केे इच्छुक प्रत्येक

व्यक्ति�ि नामनि�र्देशन पत्र केे साथ सक्षम प्राधि�काारी द्वााराा जाारी जााति� प्रमाणपत्र और संवीक्षा समि�ति� द्वााराा जाारी

वैधताा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेेगा।

२.  तथाापि�, उम्मीदवाारों को उपरोोक्त धााराा केे उपबंंधों केे अधीन आरक्षि�त सीट केे नि�र्वा�चन केे लि�ए

नामनि�र्देशन पत्र केे साथ, वैधताा प्रमाणपत्र जाारी करनेे केे लि�ए संवीक्षा समि�ति� को उनकेे द्वााराा प्रस्तुत आवेदन

की असली प्रति�लि�पि� या उसका कोई अन्य सबूत ; और वे अपनेे नि�र्वा�चन केे दि�नांं�क से छह महीीने की अवधि�

केे भीतर संवीक्षा समि�ति� द्वााराा जाारी वैधताा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे, यह शपथपत्र जमाा करनेे की अनुमति� है।

वि¦नि�र्दि�िष्ट छह महीीने की अवधि� केे भीतर ऐसा वैधताा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनेे मेंं वि¦फल रहनेे से ऐसे व्यक्ति�ियों

केे नि�र्वा�चन की समाप्ति�� भूतलक्षीी प्रभााव से होगी और वह पार्षषद, महाापौर या, यथाास्थि�िति�, अध्यक्ष का पद

धाारण करनेे केे लि�ए अनर्हह हो जाायेंगे।

३.  चूक‍ि�ि दि�सम्बर २०२५ और जनवरीी २०२६ केे महीीनों मेंं बड़ी संख्या मेंं नगर पालि�काा केे नि�र्वा�चन

ल‍ि�िए जााने से, संवीक्षा समि�ति�यों पर जााति� प्रमाणपत्रों केे सत्यापन और वैधताा प्रमाणपत्र जाारी करनेे केे कार्यय का

अत्यधि�क बोझ पड़ाा है। इस कारण से, ऐसे नि�र्वा�चन मेंं नि�र्वा�चि�त पार्षषदों को वि¦नि�र्दि�िष्ट समय सीमा मेंं वैधताा

प्रमाणपत्र प्राप्त करनेे मेंं कठिि‘नाईयों का सामनाा करनाा पड़ रहाा है। इसलि�ए, यह सुनि�श्चि�ित करनाा आवश्यक

है कि� नि�र्वा�चि�त पार्षषद, महाापौर और अध्यक्ष जि�न्हेंं संवीक्षा समि�ति� केे समक्ष उनकेे आवेदनों केे लंबि�त रहनेे

केे कारण वैधताा प्रमाणपत्र प्राप्त नहींं हुआ है, वे एक वि¦नि�र्दि�िष्ट समय-सीमा केे भीतर वैधताा प्रमाणपत्र प्रस्तुत

न करनेे से अनर्हह घोोषि�त नहीी होंंगे। इसलि�ए, सुसंगत नगर पालि�काा वि¦धि�याेंं� की उपरोोक्त धाारााओं मेंं यथोचि�त

संशोधन द्वााराा ऐसे नि�र्वा�चनों मेंं पार्षषद, महाापौर और अध्यक्ष द्वााराा वैधताा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनेे केे लि�ए छह

महीीने की अधि�कतर अवधि� देना इष्टकर समझाा गया है।

४.  चूं�कि� रााज्य वि¦धाानमंंडल केे दोोनों सदनों का सत्र नहींं चल रहाा थाा और महाारााष्ट्र केे रााज्यपाल

का यह समाधाान हो चुका थाा कि�, ऐसी परि�स्थि�िति�याँँr वि¦द्यमान थी जि�नकेे कारण उन्हेंं इसमेंं उपर्यु�क्त प्रयोजनों

केे लि�ए, मुं�बई नगर नि�गम अधि�नि�यम, महाारााष्ट्र नगर नि�गम अधि�नि�यम और महाारााष्ट्र नगर परि�षद, नगर

पंचायत और औद्योगि�क नगरी अधि�नि�यम, १९६५ मेंं अधि�कतर संशोधन करनेे केे लि�ए सद्य कार्ययवाहीी करनाा

आवश्यक हुआ थाा; अतः महाारााष्ट्र केे रााज्यपाल द्वााराा, महाारााष्ट्र नगर नि�गम वि¦धि� (संशोधन) अध्यादेश,

२०२६ (सन् २०२६ का महाा. अध्या. क्र. ९) १७ जून २०२६ को प्रख्यापि�त कि�याा गया थाा।

५.  प्रस्तुत वि¦धेयक का आशय उक्त अध्यादेश को रााज्य वि¦धाानमंंडल केे अधि�नि�यम मेंं बदलना है।

मुं�बई,

एकनााथ शिं�ंदे,

दि�नांं�क २२ जून, २०२६.

उप-मुख्यमंंत्री,

(नगर वि¦कास)।

(यथाार्थथ अनुवाद),

श्रीी. अरुण कमळााबाई वाळू गि�ते,

भााषा संचालक,

महाारााष्ट्र रााज्य, मुं�बई।

वि¦धाान भवन,

जि�तेंद्र भोळे,

मुं�बई,

दि�नांं�क २५ जून, २०२६.

सचि�व-१,

महाारााष्ट्र वि¦धाानसभाा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.