L. C. BILL No. XVII OF 2026.

A BILL

TO AMEND THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023,

IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA.

वि¦धाान परि¡षद काा वि¦धेेयक क्रमांंsक १७ सन् २०२६।

महााराष्ट्र राज्य मेंंं यथाा प्रयुुक्त, भाारतीय नागरि¡क सुुरक्षाा संंहि�ता, २०२३ मेंंं संंशोोधन करनेे संंबंंधीी

वि¦धेेयक |

क्योंंकि� इसमेंं आगेे दर्शि§ित प्रयोोजनोंं केे लिि£ए, महाारााष्ट्र रााज्य मेंं यथाा प्रयुुक्त भाारतीीय नागरि�क सुुरक्षाा

संंहि�ताा, २०२३ मेंं संंशोधन करनाा इष्टकर हैै; अत: भाारत गणरााज्य केे सतहत्तरवेंं वर्षष मेंं, एतदद्वााराा, नि�म्न

अधि�नि�यम

अधि�नि�यमि�

त कि�याा जाता हैै ;

१. 

यह अधि�नि�यम

भाारतीीय नागरि�क सुुरक्षाा संंहि�ताा (महाारााष्ट्र संंशोधन) अधि�नि�यम

, २०२६

कहलााए |

सन्

२०२३

का ४६।

संंक्ष‍ि�िप्‍‍त नाम ।

RNI No. MAHBIL /2009/31730

महााराष्ट्रट शासन राजपत्र

असाधाारण भााग सात

वर्षषष १२, अंंक २८(३)]

शुुक्रवार, जुुलैै ३, २०२६/आषाढ १२, शकेे १९४८

[पृृष्ठेे 5, किं�ंमत : रुपयेे ४७.००

असाधाारण क्रमांंsक ५३

प्राधि�कृृत प्रकााशन

अध्यादेेश, वि¦धेेयकेे व अधि�नि�यम यांंsचाा हिं�ंदी अनुुवाद (देेवनागरी लि�पीी)

महााराष्ट्र वि¦धाानमंंडळ सचि�वाालय

महाारााष्ट्र वि�धाानपरि�षषद मेंं दि�नांं�क ३ जुुलैै, २०२६ ई.को. पुुर:स्थाापि�त नि�म्न वि�धेे

यक महाारााष्ट्र वि�धाानपरि�षषद नि�यम

११३ केे अधीन

प्रकाशन कि�याा जाता हैै :-

(१)

भाग सात-५३–१

2

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, जुलै ३, २०२६/आषाढ १२, शके १९४८

२.  महाारााष्ट्र रााज्य मेंं यथाा प्रयुुक्त भाारतीीय नागरि�क सुुरक्षाा संंहि�ताा, २०२३ (जि�सेे

इसमेंं आगेे,

“उक्त संंहि�ताा” कहाा गयाा हैै), की धाराा १५ मेंं,“पुुलिि£स अधीक्षक” शब्दोंं केे स्थाान पर “ सहाायक पुुलिि£स

आयुुक्त या उप-वि�भाागीय सहाायक पुुलिि£स अधि�काारी” शब्द रखेे जाएंंगेे।

३. उक्त संंहि�ताा की धाराा ९८ की, उप-धाराा (२) केे खंंड (ख) मेंं “दृृश्य प्रस्तुुतीकरण” शब्दोंं केे

पश्चाात, “या इलेेक्ट्रॉनि�क

या डि�जि�टल अभि�लेे

ख” शब्द नि�वि�ष्ट कि�ए जाएंंगेे।

४.  उक्त संंहि�ताा की धाराा १०७ की उप-धाराा (१) मेंं, “पुुलिि£स आयुुक्त” शब्दोंं केे पश्चाात् “या

संंयुुक्त पुुलिि£स आयुुक्त” शब्द नि�वि�ष्ट कि�येे

जायेंंगेे।

५.  उक्त संंहि�ताा की धाराा १२९ का, खंंड (च) केे, उप-खंंड (एक) मेंं,—

(१) परि�च्छेेद (छ) मेंं, “या” शब्द अपमार्जि�ित कि�याा जाएगा ;

(२) परि�च्छेेद (छ) केे पश्चाात्, नि�म्नलिि£खि�त परि�च्छेेद जोड़ाा जाएगा, अथाा�त्:-

“(ज) स्वापक औषधि� और मन:प्रभाावी पदार्थथ अधि�नि�यम

, १९८५ ; या”।

६.  उक्त संंहि�ताा की धाराा १७० की,-

(१) उप-धाराा (२) मेंं, “आवश्यक या प्राधि�कृृ

त ” शब्दोंं केे पश्चाात्, “उप-धाराा (३) केे अधीन

या” शब्द, कोष्ठक और अंंक नि�वि�ष्ट कि�ए जाएंंगेे;

(२) उप-धाराा (२) केे पश्चाात्, नि�म्नलिि£खि�त उप-धाराा जोड़ी जाएगी,

अथाा�त्:-

“(३) (क) जहाँँr कि�सीी व्यक्ति�ि को इस धाराा केे अधीन गि�रफ्तार कि�याा जाता हैै और गि�रफ्तारी

करनेे वालेे अधि�काारी, या उस पुुलिि£स स्टेेशन केे प्रभाारी अधि�काारी, जि�सकेे समक्ष गि�रफ्तार व्यक्ति�ि को पेेश

कि�याा जाता हैै, केे पास यह माननेे केे लिि£ए उचि�त आधार हैंं कि�, गि�रफ्तार व्यक्ति�ि को गि�रफ्तारी केे समय

सेे चौबीीस घंंटेे सेे अधि�क

समय तक (गि�रफ्तारी केे स्थाान सेे न्यायि�क

मजि�स्ट्रेेट केे न्यायालय तक लेे जानेे

मेंं लगनेे वालेे समय को छोड़कर

) हि�राासत मेंं रखनाा आवश्यक हैै, इस कारण सेे कि�,—

(एक) वह व्यक्ति�ि अपनी रि�हााई केे पश्चाात उप-धाराा (१) मेंं नि�र्दि�िष्ट संंज्ञेेय अपरााध करनेे

की योोजना को जारी रखनेे की संंभाावनाा रखताा हैै, या अपरााध करनेे की संंभाावनाा रखताा हैै; और

(दो) यदि� मामलेे की परि�स्थि�िति�याँँ

r ऐसी हैंं कि� उसका फराार रहनाा सार्ववजनि�क

व्यवस्थाा बनााए

रखनेे केे लिि£ए हाानि�काारक हो सकताा हैै, तो गि�रफ्तारी करनेे वाला अधि�काारी या पुुलिि£स स्टेेशन का

प्रभाारी अधि�काारी, ऐसेे गि�रफ्तार व्यक्ति�ि को नि�क

टतम न्यायि�क

मजि�स्ट्रेेट केे समक्ष पेेश करेेगा, साथ

ही एक लिि£खि�त रि�पोोटट भी प्रस्तुुत करेेगा जि�समेंं चौबीीस घंंटेे सेे अधि�क

समय तक ऐसेे व्यक्ति�ि को

हि�राासत मेंं रखनेे केे कारणोंं का उल्लेेख होगा।

(ख) इस संंहि�ताा मेंं या तत्समय प्रवृृत्त कि�सीी अन्य वि�धि� मेंं अंंतर्वि�िष्ट कि�सीी बात केे होतेे

हुुए भी, यदि� मजि�स्ट्रेेट, जि�सकेे समक्ष ऐसेे गि�रफ्तार व्यक्ति�ि को पेेश कि�याा जाता हैै, संंतुुष्ट हो कि�

ऐसेे व्यक्ति�ि को चौबीीस घंंटेे सेे अधि�क

समय तक अस्थाायी हि�राासत मेंं रखनेे केे लिि£ए उचि�त

आधार हैंं, तो वह समय-समय पर आदेेश द्वााराा ऐसेे व्यक्ति�ि को, जैैसा वह उचि�त समझेे। ऐसी

अभि�र

क्षाा मेंं भेेज सकताा हैै:

परंंतुु, इस धाराा केे अंंतर्गगत कि�सीी भी व्यक्ति�ि को एक बार मेंं पंंद्रह दि�नोंं सेे अधि�क

की

सन् २०२३ का

४६ की धाराा १५ मेंं

संंशोधन |

  सन् २०२३ का

४६ की धाराा ९८ मेंं

संंशोधन |

  सन् २०२३ का

४६ की धाराा १०७

मेंं संंशोधन |

  सन् २०२३ का

४६ की धाराा १२९

मेंं संंशोधन |

सन् १९८५

का ६१ |

सन २०२३ का

४६ की धाराा १७०

मेंं संंशोधन |

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, जुलै ३, २०२६/आषाढ १२, शके १९४८

3

अवधि� केे लिि£ए और ऐसेे व्यक्ति�ि की गि�रफ्तारी की दि�नांं�क सेे कुुल तीस दि�नोंं सेे अधि�क

की

अवधि� केे लिि£ए हि�राासत मेंं नहींं रखाा जाएगा।

(ग) जब कि�सीी व्यक्ति�ि को खंंड (ख) केे अधीन अभि�र

क्षाा मेंं भेेजा जाता हैै, तो मजि�स्ट्रेेट

यथााशीघ्र उस व्यक्ति�ि को आदेेश केे आधारोंं की सूूचनाा देेगा और वह व्यक्ति�ि सत्र न्यायालय मेंं

आदेेश केे वि�रुद्ध अभ्यावेेदन कर सकताा हैै। सत्र न्यायाधीश, ऐसा अभ्यावेेदन प्राप्त होनेे पर,जि�सेे

वह उचि�त समझेे ऐसी जांं�च करनेे केे पश्चाात, या तो अभ्यावेेदन को अस्वीकार कर सकताा हैै,

या यदि� वह समझता

ा हैै कि� गि�रफ्तार व्यक्ति�ि को आगेे हि�राासत मेंं रखनाा आवश्यक नहींं हैै, या

ऐसा करनाा अन्यथाा उचि�त और न्यायसंंगत हैै, तो आदेेश को रद्द कर सकताा हैै और गि�रफ्तार

व्यक्ति�ि को तत्काल रि�हाा कर दि�याा जाएगा। ”।

७.  उक्त संंहि�ताा की धाराा १७३,की उप-धाराा (३) केे खण्ड (एक) मेंं, “चौदह दि�न

” शब्दोंं केे

स्थाान पर “छह सप्तााह” शब्द रखेे जाएंंगेे।

८.  उक्त संंहि�ताा की धाराा ४८२ की, उप-धाराा (१) केे पश्चाात् नि�म्न उप-धाराा नि�वि�ष्ट की जायेेगी,

अथाा�त् :—

“(१क) अग्रििĺम जमानत चााहनेेवालेे आवेेदक की उपस्थि�िति� आवेेदन की अंंति�म

सुुनवााई और

न्यायालय द्वााराा अंंति�म

आदेेश पारि�त करनेे केे समय अनि�वाार्यय होगी, या यदि� लोक अभि�योोजक द्वााराा

कि�ए गए आवेेदन पर न्यायालय न्याय केे हि�त मेंं ऐसी उपस्थि�िति� को आवश्यक समझता

ा हैै।”।

सन् २०२३ का

४६ की धाराा १७३

मेंं संंशोधन |

सन् २०२३ का

४६ की धाराा ४८२

मेंं संंशोधन |

भाग सात-५३–२

4

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, जुलै ३, २०२६/आषाढ १२, शके १९४८

उद्‌‌देेश्योंं और काारणोंं काा वक्तव्य

भाारतीीय नागरि�क सुुरक्षाा संंहि�ताा, २०२३ (सन् २०२३ का ४६) भाारतीीय न्याय संंहि�ताा, २०२३ (सन्

२०२३ का ४५) और दांं�डि�क

अपरााधोंं को नि�यंं

त्रि�त करनेेवालेे कि�सीी अन्य वि�धि� केे अधीन अपरााधोंं की

जांं�च, पूूछतााछ और अपरााधोंं केे वि�चाारण की प्रक्रििĸया को वि�नि�यमि�

त करतीी हैै।

२.  पुुलिि£स बल की दक्षताा और कार्यक्षमताा बढ़ाानेे केे लिि£ए, सरकाार महाारााष्ट्र रााज्य मेंं उसकी प्रयुुक्ति�ि

मेंं यथाा लागूू भाारतीीय नागरि�क सुुरक्षाा संंहि�ताा, २०२३ केे कुुछ अनुुभाागोंं मेंं संंशोधन करनाा इष्टकर समझती

ी हैै।

३.  प्रस्तावि�त संंशोधन यथाा नि�म्नलिि£खि�त हैंं:-

(एक)  उक्त संंहि�ताा की धाराा १५ मेंं यह उपबंंध हैै कि� रााज्य सरकाार पुुलिि£स अधीक्षक या

समकक्ष

सेे अनि�म्न श्रेेणी केे कि�सीी भी पुुलिि£स अधि�काारी को वि�शेे

षष कार्यकाारी मजि�स्ट्रेेट केे रूप मेंं

नि�युु

क्त कर सकेेगी। सहाायक पुुलिि£स आयुुक्त या उप-प्रभाागीय पुुलिि£स अधि�काारी की अपनेे अधि�काार

क्षेेत्र केे भीतर आनेे वालेे अपरााधोंं की जांं�च मेंं अधि�क

सुुसंंगत परि�चाालन की भूूमि�काा होती हैै। इसलिि£ए,

प्रशासनि�क

संंरचनाा मेंं परि�वर्ततन केे कारण, सरकाार उक्त धाराा १५ मेंं यथोोचि�त संंशोधन द्वााराा सहाायक

पुुलिि£स आयुुक्त या उप प्रभाागीय पुुलिि£स अधि�काारी या समकक्ष

सेे अनि�म्न श्रेेणी केे कि�सीी भी पुुलिि£स

अधि�काारी को वि�शेे

षष कार्यकाारी मजि�स्ट्रेेट केे रूप मेंं नि�युु

क्त करनाा इष्टकर समझती

ी हैै।

(दो)  उक्त संंहि�ताा की धाराा ९८ मेंं यह उपबंंध हैै कि�, यदि� कि�सीी समाचाार पत्र, कि�तााब या

दस्तावेेज, चााहेे वह कहींं भी छपाा हो, रााज्य सरकाार को ऐसी कोई सामग्री दि�खााई देेती हैै, जि�सका

प्रकाशन ‘भाारतीीय न्याय संंहि�ताा, २०२३ (सन् २०२३ का ४५) की, धाराा १५२, १९६, १९७, २९४,

२९५ या २९९ केे अधीन दंंडनीय हैै, तो रााज्य सरकाार ऐसेे समाचाार पत्र, कि�तााब या दस्तावेेज़ोंं को

ज़ब्त करनेे की घोषणाा कर सकेेगी और उसकेे लिि£ए तलाशी वारंंट जारी कर सकेेगी। उक्त धाराा मेंं

‘दस्तावेेज’ नि�बंं

धन मेंं, कोई पेंंटिं�ंग, ड्रााइंंग या फ़ोोटोग्रााफ़ या कोई अन्य दृृश्य रूप प्रस्तुुतीकरण संंम्मि�िलिि£त

हैै। भाारतीीय न्याय संंहि�ताा, २०२३ की, धाराा २ केे खंंड (८) केे अंंतर्गगत ‘दस्तावेेज़’ नि�बंं

धन की

परि�भााषाा दी गई हैै, जि�समेंं इलेेक्टॉनि�क

और डि�जि�टल अभि�लेे

ख भी सम्मि�िलिि£त हैै। इसलिि£ए ‘भाारतीीय

नागरि�क सुुरक्षाा संंहि�ताा’ की धाराा ९८ केे प्रयोोजनोंं मेंं स्पष्टता लानेे केे लिि£ए, सरकाार नेे ‘दस्तावेेज़’

नि�बंं

धन केे अर्थांंɕतर्गगत इलेेक्ट्रॉनि�क

और डि�जि�टल अभि�लेे

ख को सम्मि�िलिि£त करनेे केे उद्देेश्य सेे इसमेंं

संंशोधन करनाा इष्टकर समझाा हैै।

(तीन)  उक्त संंहि�ताा की धाराा १०७ की उप-धाराा (१) मेंं यह उपबंंध हैै कि�, पुुलिि£स

अधि�काारी, पुुलिि£स अधीक्षक या पुुलिि£स आयुुक्त केे अनुुमोदन सेे, कि�सीी आपरााधि�क

गति�वि�धि�

या

कि�सीी अपरााध केे घटि�त होनेे केे परि�णाामस्वरूप प्राप्त संंपत्ति� की कुुर्की हेेतुु न्यायालय या मजि�स्ट्रेेट

केे समक्ष आवेेदन कर सकेेगा। ऐसेे अनुुमोदन मेंं शीघ्रता लानेे की दृृष्टि�� सेे, सरकाार, उक्त-धाराा

१०७ की, उप-धाराा (१) मेंं यथोोचि�त संंशोधन द्वााराा ऐसी शक्ति�ियोंं का वि�केंं

द्रीकरण करनाा और ऐसी

शक्ति�ियाँँr स्थाानीय स्तर पर संंयुुक्त पुुलिि£स आयुुक्त को सौंंपना भी इष्टकर समझती

ी हैै।

(चाार)  उक्त संंहि�ताा की धाराा १२९ कति�पय अधि�नि�यमोंंं

केे अधीन अपरााध करनेे वालेे

आद्यतन अपरााधि�योंं केे अच्छेे आचरण केे लिि£ए सुुरक्षाा का प्रदान करतीी हैै। स्वापक औषधीी और

मन:प्रभाावी पदार्थथ अधि�नि�यम

, १९८५ (सन् १९८५ का ६१) केे अधीन आनेेवालेे अपरााध उक्त

धाराा १२९ केे अंंतर्गगत नहींं आतेे हैंं। मादक पदार्थोंं सेे संंबंंधि�त अपरााधोंं सेे नि�पटनेे केे लिि£ए वि�धि�

प्रवर्ततन एजेंंसि�योंं की क्षमता

ा बढ़ाानेे केे उद्देेश्य सेे, सरकाार उक्त धाराा १२९ मेंं यथोोचि�त संंशोधन द्वााराा

स्वापक औषधीी और मन:प्रभाावी पदार्थथ अधि�नि�यम

, १९८५ (सन् १९८५ का ६१) केे अंंतर्गगत आनेे

वालेे अपरााधोंं को उक्त धाराा १२९ केे दायरेे मेंं सम्मि�िलिि£त करनाा इष्टकर समझती

ी हैै।

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, जुलै ३, २०२६/आषाढ १२, शके १९४८

5

(पाँँrच)  उक्त संंहि�ताा की धाराा १७० मेंं संंशोधन प्रस्तावि�त हैै जि�समेंं उपयुुटक्त मामलोंं मेंं,

न्यायि�क

मजि�स्ट्रेेट केे अधि�काार केे अधीन गि�रफ्तार व्यक्ति�ि को हि�राासत मेंं रखनेे का उपबंंध हैै, जहाँँr

उसकेे फराार रहनेे सेे कानूून व्यवस्थाा बनााए रखनेे मेंं बाधा उत्पन्न होनेे की संंभाावनाा हो, एक बार

मेंं पंंद्रह दि�नोंं की अवधि�

केे लिि£ए, परंंतुु कुुल अवधि�

तीस दि�नोंं सेे अधि�क

नहींं होंं।

प्रस्तावि�त संंशोधन महाारााष्ट्र रााज्य मेंं उसकी प्रयुुक्ति�ि मेंं यथाा लागूू दंंड प्रक्रििĸया संंहि�ताा, १९७३

(सन् १९७४ का २) मेंं महाारााष्ट्र अधि�नि�यम

क्रमांं�क ७ सन् १९८१ द्वााराा कि�याा गयाा थाा। उक्त

संंहि�ताा, उक्त संंहि�ताा द्वााराा नि�रसि�

त की गई हैै और यह उपबंंध उक्त संंहि�ताा मेंं अन्तर्वि�िष्ट नहींं हैै।

इसलिि£ए, यह संंशोधन प्रस्तावि�त हैै।

(छह)  संंज्ञेेय मामलोंं मेंं कार्यवााही करनेे केे लिि£ए प्रथम दृृष्टया मामलाा होता हैै या नहींं, यह

सुुनि�श्चि�ि

त करनेे केे लिि£ए प्रारंंभि�क

जाँँrच करनेे की समयाावधि� को उक्त संंहि�ताा की धाराा १७३ मेंं

यथोोचि�त संंशोधन द्वााराा चौदह दि�नोंं सेे बढ़ााकर सह सप्तााह करनेे का प्रस्ताव हैै।

(सात)  उक्त संंहि�ताा की धाराा ४८२ मेंं संंशोधन करनाा प्रस्तावि�त हैै ताकि�, अग्रििĺम जमानत

मांं�गनेेवालेे गि�रफ्तारी की आशंंका रखनेेवालेे व्यक्ति�ि की अंंति�म

सुुनवााई और न्यायालय द्वााराा अंंति�म

आदेेश पारि�त करनेे केे समय उपस्थि�िति� सुुनि�श्चि�ि

त की जा सकेे, और साथ ही जहाँँr लोक अभि�योोजक

द्वााराा कि�ए गए आवेेदन पर न्यायालय केे न्याय हि�त मेंं ऐसी उपस्थि�िति� आवश्यक समझता

ा हैै। प्रस्तावि�त

संंशोधन महाारााष्ट्र अधि�नि�यम

(सन् १९९३ का अधि�. क्र. २४) द्वााराा महाारााष्ट्र रााज्य पर लागूू दंंड

प्रक्रििĸया संंहि�ताा, १९७३ मेंं कि�याा गयाा थाा आपरााधि�क

दण्ड प्रक्रििĸया, १९७३ उक्त संंहि�ताा द्वााराा नि�रस्त

कर दी गई हैै और उक्त उपबंंध उक्त संंहि�ताा मेंं नि�हि�त नहींं हैंं। इसलिि£ए, यह संंशोधन प्रस्तावि�त हैै।

४.  प्रस्तुुत वि�धेे

यक का आशय उपर्युु�क्त उद्देेशोंं को प्राप्त करनाा हैै|

मुंं�बई,

देेवेंंद्र फडणवीस,

दि�नांं�क‍ि�ित २ जुुलाई, २०२६।मुु

ख्यमंंंत्री।

(यथाार्थथ अनुुवाद),

श्रीी. अरुण कमळााबाइ वाळूू ग‍ि�ितेे,

प्रभाारी भााषाा संंचाालक,

म

हाारााष्ट्र रााज्य।

वि¦धाान भवन :

डॉ. वि¦लास आठवलेे,

मुंं�बई,

सचि�व

-३,

दि�नांं�कि�त २ जुुलाई, २०२६।म

हाारााष्ट्र वि�धाानपरि�षषद।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

SMT MANISHA KUMBHAR, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

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