L. C. BILL No. XVII OF 2026.
A BILL
TO AMEND THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023,
IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA.
वि¦धाान परि¡षद काा वि¦धेेयक क्रमांंsक १७ सन् २०२६।
महााराष्ट्र राज्य मेंंं यथाा प्रयुुक्त, भाारतीय नागरि¡क सुुरक्षाा संंहि�ता, २०२३ मेंंं संंशोोधन करनेे संंबंंधीी
वि¦धेेयक |
क्योंंकि� इसमेंं आगेे दर्शि§ित प्रयोोजनोंं केे लिि£ए, महाारााष्ट्र रााज्य मेंं यथाा प्रयुुक्त भाारतीीय नागरि�क सुुरक्षाा
संंहि�ताा, २०२३ मेंं संंशोधन करनाा इष्टकर हैै; अत: भाारत गणरााज्य केे सतहत्तरवेंं वर्षष मेंं, एतदद्वााराा, नि�म्न
अधि�नि�यम
अधि�नि�यमि�
त कि�याा जाता हैै ;
१.
यह अधि�नि�यम
भाारतीीय नागरि�क सुुरक्षाा संंहि�ताा (महाारााष्ट्र संंशोधन) अधि�नि�यम
, २०२६
कहलााए |
सन्
२०२३
का ४६।
संंक्षि�िप्त नाम ।
RNI No. MAHBIL /2009/31730
महााराष्ट्रट शासन राजपत्र
असाधाारण भााग सात
वर्षषष १२, अंंक २८(३)]
शुुक्रवार, जुुलैै ३, २०२६/आषाढ १२, शकेे १९४८
[पृृष्ठेे 5, किं�ंमत : रुपयेे ४७.००
असाधाारण क्रमांंsक ५३
प्राधि�कृृत प्रकााशन
अध्यादेेश, वि¦धेेयकेे व अधि�नि�यम यांंsचाा हिं�ंदी अनुुवाद (देेवनागरी लि�पीी)
महााराष्ट्र वि¦धाानमंंडळ सचि�वाालय
महाारााष्ट्र वि�धाानपरि�षषद मेंं दि�नांं�क ३ जुुलैै, २०२६ ई.को. पुुर:स्थाापि�त नि�म्न वि�धेे
यक महाारााष्ट्र वि�धाानपरि�षषद नि�यम
११३ केे अधीन
प्रकाशन कि�याा जाता हैै :-
(१)
भाग सात-५३–१
2
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, जुलै ३, २०२६/आषाढ १२, शके १९४८
२. महाारााष्ट्र रााज्य मेंं यथाा प्रयुुक्त भाारतीीय नागरि�क सुुरक्षाा संंहि�ताा, २०२३ (जि�सेे
इसमेंं आगेे,
“उक्त संंहि�ताा” कहाा गयाा हैै), की धाराा १५ मेंं,“पुुलिि£स अधीक्षक” शब्दोंं केे स्थाान पर “ सहाायक पुुलिि£स
आयुुक्त या उप-वि�भाागीय सहाायक पुुलिि£स अधि�काारी” शब्द रखेे जाएंंगेे।
३. उक्त संंहि�ताा की धाराा ९८ की, उप-धाराा (२) केे खंंड (ख) मेंं “दृृश्य प्रस्तुुतीकरण” शब्दोंं केे
पश्चाात, “या इलेेक्ट्रॉनि�क
या डि�जि�टल अभि�लेे
ख” शब्द नि�वि�ष्ट कि�ए जाएंंगेे।
४. उक्त संंहि�ताा की धाराा १०७ की उप-धाराा (१) मेंं, “पुुलिि£स आयुुक्त” शब्दोंं केे पश्चाात् “या
संंयुुक्त पुुलिि£स आयुुक्त” शब्द नि�वि�ष्ट कि�येे
जायेंंगेे।
५. उक्त संंहि�ताा की धाराा १२९ का, खंंड (च) केे, उप-खंंड (एक) मेंं,—
(१) परि�च्छेेद (छ) मेंं, “या” शब्द अपमार्जि�ित कि�याा जाएगा ;
(२) परि�च्छेेद (छ) केे पश्चाात्, नि�म्नलिि£खि�त परि�च्छेेद जोड़ाा जाएगा, अथाा�त्:-
“(ज) स्वापक औषधि� और मन:प्रभाावी पदार्थथ अधि�नि�यम
, १९८५ ; या”।
६. उक्त संंहि�ताा की धाराा १७० की,-
(१) उप-धाराा (२) मेंं, “आवश्यक या प्राधि�कृृ
त ” शब्दोंं केे पश्चाात्, “उप-धाराा (३) केे अधीन
या” शब्द, कोष्ठक और अंंक नि�वि�ष्ट कि�ए जाएंंगेे;
(२) उप-धाराा (२) केे पश्चाात्, नि�म्नलिि£खि�त उप-धाराा जोड़ी जाएगी,
अथाा�त्:-
“(३) (क) जहाँँr कि�सीी व्यक्ति�ि को इस धाराा केे अधीन गि�रफ्तार कि�याा जाता हैै और गि�रफ्तारी
करनेे वालेे अधि�काारी, या उस पुुलिि£स स्टेेशन केे प्रभाारी अधि�काारी, जि�सकेे समक्ष गि�रफ्तार व्यक्ति�ि को पेेश
कि�याा जाता हैै, केे पास यह माननेे केे लिि£ए उचि�त आधार हैंं कि�, गि�रफ्तार व्यक्ति�ि को गि�रफ्तारी केे समय
सेे चौबीीस घंंटेे सेे अधि�क
समय तक (गि�रफ्तारी केे स्थाान सेे न्यायि�क
मजि�स्ट्रेेट केे न्यायालय तक लेे जानेे
मेंं लगनेे वालेे समय को छोड़कर
) हि�राासत मेंं रखनाा आवश्यक हैै, इस कारण सेे कि�,—
(एक) वह व्यक्ति�ि अपनी रि�हााई केे पश्चाात उप-धाराा (१) मेंं नि�र्दि�िष्ट संंज्ञेेय अपरााध करनेे
की योोजना को जारी रखनेे की संंभाावनाा रखताा हैै, या अपरााध करनेे की संंभाावनाा रखताा हैै; और
(दो) यदि� मामलेे की परि�स्थि�िति�याँँ
r ऐसी हैंं कि� उसका फराार रहनाा सार्ववजनि�क
व्यवस्थाा बनााए
रखनेे केे लिि£ए हाानि�काारक हो सकताा हैै, तो गि�रफ्तारी करनेे वाला अधि�काारी या पुुलिि£स स्टेेशन का
प्रभाारी अधि�काारी, ऐसेे गि�रफ्तार व्यक्ति�ि को नि�क
टतम न्यायि�क
मजि�स्ट्रेेट केे समक्ष पेेश करेेगा, साथ
ही एक लिि£खि�त रि�पोोटट भी प्रस्तुुत करेेगा जि�समेंं चौबीीस घंंटेे सेे अधि�क
समय तक ऐसेे व्यक्ति�ि को
हि�राासत मेंं रखनेे केे कारणोंं का उल्लेेख होगा।
(ख) इस संंहि�ताा मेंं या तत्समय प्रवृृत्त कि�सीी अन्य वि�धि� मेंं अंंतर्वि�िष्ट कि�सीी बात केे होतेे
हुुए भी, यदि� मजि�स्ट्रेेट, जि�सकेे समक्ष ऐसेे गि�रफ्तार व्यक्ति�ि को पेेश कि�याा जाता हैै, संंतुुष्ट हो कि�
ऐसेे व्यक्ति�ि को चौबीीस घंंटेे सेे अधि�क
समय तक अस्थाायी हि�राासत मेंं रखनेे केे लिि£ए उचि�त
आधार हैंं, तो वह समय-समय पर आदेेश द्वााराा ऐसेे व्यक्ति�ि को, जैैसा वह उचि�त समझेे। ऐसी
अभि�र
क्षाा मेंं भेेज सकताा हैै:
परंंतुु, इस धाराा केे अंंतर्गगत कि�सीी भी व्यक्ति�ि को एक बार मेंं पंंद्रह दि�नोंं सेे अधि�क
की
सन् २०२३ का
४६ की धाराा १५ मेंं
संंशोधन |
सन् २०२३ का
४६ की धाराा ९८ मेंं
संंशोधन |
सन् २०२३ का
४६ की धाराा १०७
मेंं संंशोधन |
सन् २०२३ का
४६ की धाराा १२९
मेंं संंशोधन |
सन् १९८५
का ६१ |
सन २०२३ का
४६ की धाराा १७०
मेंं संंशोधन |
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, जुलै ३, २०२६/आषाढ १२, शके १९४८
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अवधि� केे लिि£ए और ऐसेे व्यक्ति�ि की गि�रफ्तारी की दि�नांं�क सेे कुुल तीस दि�नोंं सेे अधि�क
की
अवधि� केे लिि£ए हि�राासत मेंं नहींं रखाा जाएगा।
(ग) जब कि�सीी व्यक्ति�ि को खंंड (ख) केे अधीन अभि�र
क्षाा मेंं भेेजा जाता हैै, तो मजि�स्ट्रेेट
यथााशीघ्र उस व्यक्ति�ि को आदेेश केे आधारोंं की सूूचनाा देेगा और वह व्यक्ति�ि सत्र न्यायालय मेंं
आदेेश केे वि�रुद्ध अभ्यावेेदन कर सकताा हैै। सत्र न्यायाधीश, ऐसा अभ्यावेेदन प्राप्त होनेे पर,जि�सेे
वह उचि�त समझेे ऐसी जांं�च करनेे केे पश्चाात, या तो अभ्यावेेदन को अस्वीकार कर सकताा हैै,
या यदि� वह समझता
ा हैै कि� गि�रफ्तार व्यक्ति�ि को आगेे हि�राासत मेंं रखनाा आवश्यक नहींं हैै, या
ऐसा करनाा अन्यथाा उचि�त और न्यायसंंगत हैै, तो आदेेश को रद्द कर सकताा हैै और गि�रफ्तार
व्यक्ति�ि को तत्काल रि�हाा कर दि�याा जाएगा। ”।
७. उक्त संंहि�ताा की धाराा १७३,की उप-धाराा (३) केे खण्ड (एक) मेंं, “चौदह दि�न
” शब्दोंं केे
स्थाान पर “छह सप्तााह” शब्द रखेे जाएंंगेे।
८. उक्त संंहि�ताा की धाराा ४८२ की, उप-धाराा (१) केे पश्चाात् नि�म्न उप-धाराा नि�वि�ष्ट की जायेेगी,
अथाा�त् :—
“(१क) अग्रििĺम जमानत चााहनेेवालेे आवेेदक की उपस्थि�िति� आवेेदन की अंंति�म
सुुनवााई और
न्यायालय द्वााराा अंंति�म
आदेेश पारि�त करनेे केे समय अनि�वाार्यय होगी, या यदि� लोक अभि�योोजक द्वााराा
कि�ए गए आवेेदन पर न्यायालय न्याय केे हि�त मेंं ऐसी उपस्थि�िति� को आवश्यक समझता
ा हैै।”।
सन् २०२३ का
४६ की धाराा १७३
मेंं संंशोधन |
सन् २०२३ का
४६ की धाराा ४८२
मेंं संंशोधन |
भाग सात-५३–२
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महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, जुलै ३, २०२६/आषाढ १२, शके १९४८
उद्देेश्योंं और काारणोंं काा वक्तव्य
भाारतीीय नागरि�क सुुरक्षाा संंहि�ताा, २०२३ (सन् २०२३ का ४६) भाारतीीय न्याय संंहि�ताा, २०२३ (सन्
२०२३ का ४५) और दांं�डि�क
अपरााधोंं को नि�यंं
त्रि�त करनेेवालेे कि�सीी अन्य वि�धि� केे अधीन अपरााधोंं की
जांं�च, पूूछतााछ और अपरााधोंं केे वि�चाारण की प्रक्रििĸया को वि�नि�यमि�
त करतीी हैै।
२. पुुलिि£स बल की दक्षताा और कार्यक्षमताा बढ़ाानेे केे लिि£ए, सरकाार महाारााष्ट्र रााज्य मेंं उसकी प्रयुुक्ति�ि
मेंं यथाा लागूू भाारतीीय नागरि�क सुुरक्षाा संंहि�ताा, २०२३ केे कुुछ अनुुभाागोंं मेंं संंशोधन करनाा इष्टकर समझती
ी हैै।
३. प्रस्तावि�त संंशोधन यथाा नि�म्नलिि£खि�त हैंं:-
(एक) उक्त संंहि�ताा की धाराा १५ मेंं यह उपबंंध हैै कि� रााज्य सरकाार पुुलिि£स अधीक्षक या
समकक्ष
सेे अनि�म्न श्रेेणी केे कि�सीी भी पुुलिि£स अधि�काारी को वि�शेे
षष कार्यकाारी मजि�स्ट्रेेट केे रूप मेंं
नि�युु
क्त कर सकेेगी। सहाायक पुुलिि£स आयुुक्त या उप-प्रभाागीय पुुलिि£स अधि�काारी की अपनेे अधि�काार
क्षेेत्र केे भीतर आनेे वालेे अपरााधोंं की जांं�च मेंं अधि�क
सुुसंंगत परि�चाालन की भूूमि�काा होती हैै। इसलिि£ए,
प्रशासनि�क
संंरचनाा मेंं परि�वर्ततन केे कारण, सरकाार उक्त धाराा १५ मेंं यथोोचि�त संंशोधन द्वााराा सहाायक
पुुलिि£स आयुुक्त या उप प्रभाागीय पुुलिि£स अधि�काारी या समकक्ष
सेे अनि�म्न श्रेेणी केे कि�सीी भी पुुलिि£स
अधि�काारी को वि�शेे
षष कार्यकाारी मजि�स्ट्रेेट केे रूप मेंं नि�युु
क्त करनाा इष्टकर समझती
ी हैै।
(दो) उक्त संंहि�ताा की धाराा ९८ मेंं यह उपबंंध हैै कि�, यदि� कि�सीी समाचाार पत्र, कि�तााब या
दस्तावेेज, चााहेे वह कहींं भी छपाा हो, रााज्य सरकाार को ऐसी कोई सामग्री दि�खााई देेती हैै, जि�सका
प्रकाशन ‘भाारतीीय न्याय संंहि�ताा, २०२३ (सन् २०२३ का ४५) की, धाराा १५२, १९६, १९७, २९४,
२९५ या २९९ केे अधीन दंंडनीय हैै, तो रााज्य सरकाार ऐसेे समाचाार पत्र, कि�तााब या दस्तावेेज़ोंं को
ज़ब्त करनेे की घोषणाा कर सकेेगी और उसकेे लिि£ए तलाशी वारंंट जारी कर सकेेगी। उक्त धाराा मेंं
‘दस्तावेेज’ नि�बंं
धन मेंं, कोई पेंंटिं�ंग, ड्रााइंंग या फ़ोोटोग्रााफ़ या कोई अन्य दृृश्य रूप प्रस्तुुतीकरण संंम्मि�िलिि£त
हैै। भाारतीीय न्याय संंहि�ताा, २०२३ की, धाराा २ केे खंंड (८) केे अंंतर्गगत ‘दस्तावेेज़’ नि�बंं
धन की
परि�भााषाा दी गई हैै, जि�समेंं इलेेक्टॉनि�क
और डि�जि�टल अभि�लेे
ख भी सम्मि�िलिि£त हैै। इसलिि£ए ‘भाारतीीय
नागरि�क सुुरक्षाा संंहि�ताा’ की धाराा ९८ केे प्रयोोजनोंं मेंं स्पष्टता लानेे केे लिि£ए, सरकाार नेे ‘दस्तावेेज़’
नि�बंं
धन केे अर्थांंɕतर्गगत इलेेक्ट्रॉनि�क
और डि�जि�टल अभि�लेे
ख को सम्मि�िलिि£त करनेे केे उद्देेश्य सेे इसमेंं
संंशोधन करनाा इष्टकर समझाा हैै।
(तीन) उक्त संंहि�ताा की धाराा १०७ की उप-धाराा (१) मेंं यह उपबंंध हैै कि�, पुुलिि£स
अधि�काारी, पुुलिि£स अधीक्षक या पुुलिि£स आयुुक्त केे अनुुमोदन सेे, कि�सीी आपरााधि�क
गति�वि�धि�
या
कि�सीी अपरााध केे घटि�त होनेे केे परि�णाामस्वरूप प्राप्त संंपत्ति� की कुुर्की हेेतुु न्यायालय या मजि�स्ट्रेेट
केे समक्ष आवेेदन कर सकेेगा। ऐसेे अनुुमोदन मेंं शीघ्रता लानेे की दृृष्टि�� सेे, सरकाार, उक्त-धाराा
१०७ की, उप-धाराा (१) मेंं यथोोचि�त संंशोधन द्वााराा ऐसी शक्ति�ियोंं का वि�केंं
द्रीकरण करनाा और ऐसी
शक्ति�ियाँँr स्थाानीय स्तर पर संंयुुक्त पुुलिि£स आयुुक्त को सौंंपना भी इष्टकर समझती
ी हैै।
(चाार) उक्त संंहि�ताा की धाराा १२९ कति�पय अधि�नि�यमोंंं
केे अधीन अपरााध करनेे वालेे
आद्यतन अपरााधि�योंं केे अच्छेे आचरण केे लिि£ए सुुरक्षाा का प्रदान करतीी हैै। स्वापक औषधीी और
मन:प्रभाावी पदार्थथ अधि�नि�यम
, १९८५ (सन् १९८५ का ६१) केे अधीन आनेेवालेे अपरााध उक्त
धाराा १२९ केे अंंतर्गगत नहींं आतेे हैंं। मादक पदार्थोंं सेे संंबंंधि�त अपरााधोंं सेे नि�पटनेे केे लिि£ए वि�धि�
प्रवर्ततन एजेंंसि�योंं की क्षमता
ा बढ़ाानेे केे उद्देेश्य सेे, सरकाार उक्त धाराा १२९ मेंं यथोोचि�त संंशोधन द्वााराा
स्वापक औषधीी और मन:प्रभाावी पदार्थथ अधि�नि�यम
, १९८५ (सन् १९८५ का ६१) केे अंंतर्गगत आनेे
वालेे अपरााधोंं को उक्त धाराा १२९ केे दायरेे मेंं सम्मि�िलिि£त करनाा इष्टकर समझती
ी हैै।
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, जुलै ३, २०२६/आषाढ १२, शके १९४८
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(पाँँrच) उक्त संंहि�ताा की धाराा १७० मेंं संंशोधन प्रस्तावि�त हैै जि�समेंं उपयुुटक्त मामलोंं मेंं,
न्यायि�क
मजि�स्ट्रेेट केे अधि�काार केे अधीन गि�रफ्तार व्यक्ति�ि को हि�राासत मेंं रखनेे का उपबंंध हैै, जहाँँr
उसकेे फराार रहनेे सेे कानूून व्यवस्थाा बनााए रखनेे मेंं बाधा उत्पन्न होनेे की संंभाावनाा हो, एक बार
मेंं पंंद्रह दि�नोंं की अवधि�
केे लिि£ए, परंंतुु कुुल अवधि�
तीस दि�नोंं सेे अधि�क
नहींं होंं।
प्रस्तावि�त संंशोधन महाारााष्ट्र रााज्य मेंं उसकी प्रयुुक्ति�ि मेंं यथाा लागूू दंंड प्रक्रििĸया संंहि�ताा, १९७३
(सन् १९७४ का २) मेंं महाारााष्ट्र अधि�नि�यम
क्रमांं�क ७ सन् १९८१ द्वााराा कि�याा गयाा थाा। उक्त
संंहि�ताा, उक्त संंहि�ताा द्वााराा नि�रसि�
त की गई हैै और यह उपबंंध उक्त संंहि�ताा मेंं अन्तर्वि�िष्ट नहींं हैै।
इसलिि£ए, यह संंशोधन प्रस्तावि�त हैै।
(छह) संंज्ञेेय मामलोंं मेंं कार्यवााही करनेे केे लिि£ए प्रथम दृृष्टया मामलाा होता हैै या नहींं, यह
सुुनि�श्चि�ि
त करनेे केे लिि£ए प्रारंंभि�क
जाँँrच करनेे की समयाावधि� को उक्त संंहि�ताा की धाराा १७३ मेंं
यथोोचि�त संंशोधन द्वााराा चौदह दि�नोंं सेे बढ़ााकर सह सप्तााह करनेे का प्रस्ताव हैै।
(सात) उक्त संंहि�ताा की धाराा ४८२ मेंं संंशोधन करनाा प्रस्तावि�त हैै ताकि�, अग्रििĺम जमानत
मांं�गनेेवालेे गि�रफ्तारी की आशंंका रखनेेवालेे व्यक्ति�ि की अंंति�म
सुुनवााई और न्यायालय द्वााराा अंंति�म
आदेेश पारि�त करनेे केे समय उपस्थि�िति� सुुनि�श्चि�ि
त की जा सकेे, और साथ ही जहाँँr लोक अभि�योोजक
द्वााराा कि�ए गए आवेेदन पर न्यायालय केे न्याय हि�त मेंं ऐसी उपस्थि�िति� आवश्यक समझता
ा हैै। प्रस्तावि�त
संंशोधन महाारााष्ट्र अधि�नि�यम
(सन् १९९३ का अधि�. क्र. २४) द्वााराा महाारााष्ट्र रााज्य पर लागूू दंंड
प्रक्रििĸया संंहि�ताा, १९७३ मेंं कि�याा गयाा थाा आपरााधि�क
दण्ड प्रक्रििĸया, १९७३ उक्त संंहि�ताा द्वााराा नि�रस्त
कर दी गई हैै और उक्त उपबंंध उक्त संंहि�ताा मेंं नि�हि�त नहींं हैंं। इसलिि£ए, यह संंशोधन प्रस्तावि�त हैै।
४. प्रस्तुुत वि�धेे
यक का आशय उपर्युु�क्त उद्देेशोंं को प्राप्त करनाा हैै|
मुंं�बई,
देेवेंंद्र फडणवीस,
दि�नांं�कि�ित २ जुुलाई, २०२६।मुु
ख्यमंंंत्री।
(यथाार्थथ अनुुवाद),
श्रीी. अरुण कमळााबाइ वाळूू गि�ितेे,
प्रभाारी भााषाा संंचाालक,
म
हाारााष्ट्र रााज्य।
वि¦धाान भवन :
डॉ. वि¦लास आठवलेे,
मुंं�बई,
सचि�व
-३,
दि�नांं�कि�त २ जुुलाई, २०२६।म
हाारााष्ट्र वि�धाानपरि�षषद।
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