L. A. BILL No. LVI OF 2026.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STAMP ACT.
वि¦धाानसभाा काा वि¦धेेयक क्रमांंsक ५६ सन् २०२६।
महाारााष्ट्र स्टााम्प अधि�नि�यम मेंंं अधि�कतर संंशोोधन करनेे संंबंंधीी वि¦धेेयक।
क्योंंकि� इसमेंं आगेे दर्शि§ित प्रयोोजनोंं केे लिि£ए, महाारााष्ट्र स्टााम्प अधििनि�यम
मेंं अधििकतर संंशोधन करनाा
इष्टकर
हैै; अतः भाारत गणरााज्य केे सतहत्तरवेंं वर्षष मेंं, एतद् द्वााराा, नि�म्न अधििनि�यम
अधििनि�यमि�
त कि�याा जाता
हैै :—
१. यह अधििनि�यम
महाारााष्ट्र स्टााम्प (चतुुर्थथ संंशोधन)अधििनि�यम
, २०२६ कहलााए।
२. महाारााष्ट्र स्टााम्प अधििनि�यम
की अनुुसूूची-एक मेंं, —
(एक) अनुुच्छेेद ३४ केे पश्चात्, नि�म्न अनुुच्छेेद नि�वि�ष्ट कि�याा जाएगा, अर्था�त् :—
३४क. गाारंंटी—
सन् १९५८
का ६०।
संंक्षििȦप्त नाम।
सन् १९५८ का
६० की अनुुसूूची
एक मेंं संंशोधन।
सन् १९५८
का ६०।
RNI No. MAHBIL /2009/31730
महाारााष्ट्रट शासन रााजपत्र
असाधाारण भााग सात
वर्षष १२, अंंक २९(४)]
मंंगळवार, जुुलैै ७, २०२६/आषााढ १६, शकेे १९४८
[पृृष्ठेे 5, किं�ंमत : रुपयेे ४७.००
असाधाारण क्रमांंsक ५७
प्रााधि�कृृत प्रकााशन
अध्यादेेश, वि¦धेेयकेे व अधि�नि�यम यांंsचाा हिं�ंदीी अनुुवाद (देेवनागरी लि�पीी).
महाारााष्ट्र वि¦धाानमंंडळ सचि�वाालय
महाारााष्ट्र वि�धाानसभाा मेंं दि�नांं�क ७ जुुलाई, २०२६ ई.को. पुुर:स्थाापि�त नि�म्न वि�धेे
यक महाारााष्ट्र वि�धाानसभाा नि�यम
११७ केे अधीन
प्रकाशिशि§त कि�याा जाता हैै :-
भााग सात-५७-१
(1)
2
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, जुलै ७, २०२६/आषषाढ १६, शके १९४८
(क) वि�त्ती
ीय या बँँक गारंंटी, —
(एक) यदि� ऐसेे वि�लेे
ख द्वााराा सुुरक्षििȦत गारंंटी रााशिशि§ पाँँ�च
लाख रुपयेे सेे अधििक नहींं हैै ;
ऐसेे वि�लेे
ख द्वााराा सुुरक्षििȦत रााशिशि§ का ०.१
प्रति�श
त, जो न्यूूनतम पाँँ�च सौ रूपए केे
अधीन होगा;
(दो)
कि�सीी अन्य मामलेे मेंं,
ऐसेे वि�लेे
ख द्वााराा सुुरक्षििȦत रााशिशि§ का ०.३
प्रति�श
त, जो अधििकतम बीस लाख
रूपए केे अधीन होगा ;
(तीन) जहाँँ� गारंंटी सरकाारी नि�गम
, स्थाानीय प्रााधििकरण,
या सांं�वि�धा
ानि�क
नि�कााय केे पक्ष मेंं सार्ववजनि�क
कार्योंं या सार्ववजनि�क
खरीद केे संंबंंध मेंं जारी
की जाती हैै,
पाँँ�च सौ रूपए।
(चार) गारंंटीकृृत रााशिशि§ मेंं वृृद्धििnj केे बि�नाा मौजूूदा वि�त्ती
ीय
या बँँक गारंंटी का नवीीनीकरण या वि�स्तार,
ऐसेे वि�लेे
ख द्वााराा सुुरक्षििȦत रााशिशि§ का
०.२५ प्रति�श
त, जो अधििकतम पच्चीस
हजाार रूपए केे अधीन होगा।
(ख) गारंंटी पत्र (खण्ड (क) मेंं उल्लिčिखि�त लिि£खतोंं कोंं
छोडकर)
पाँँ�च सौ रूपए।”;
(दो) अनुुच्छेेद ३७ केे स्तंंभ (१) केे, “गारंंटी पत्र”, “देेखि�ए कराार (अनुुच्छेेद ५)” शब्द
अपमार्जि�ित कि�ए जाएंंगेे।
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, जुलै ७, २०२६/आषषाढ १६, शके १९४८
3
उद्देेश्योंं और काारणोंं काा वक्तव्य
महाारााष्ट्र स्टााम्प अधििनि�यम
, १९५८ की धाराा ३ यह उपबंंध करतीी हैै कि�, उससेे संंलग्न अनुुसूूची - एक
मेंं वि�नि�र्दि�
िष्ट लिि£खतेंं उक्त अनुुसूूची मेंं दर्शाा�ई गई रााशिशि§ केे अनुुसार स्टााम्प शुुल्क सेे प्रभाारि�त होंंगी।
२. बैंंक गारंंटी तथाा वि�त्ती
ीय गारंंटी की लिि£खतोंं का व्यापक रूप सेे वाणि�ज्यि�िक
संंव्यवहाार, मुुलभूूत
संंरचना परि�योोजनाओं, शासकीय संंवि�दााओं, क्रय-प्रक्रि�यााओं तथाा वि�त्ती
ीय गति�वि�धिियोंं मेंं उपयोोग कि�याा जाता
हैै। वर्ततमान मेंं, ऐसी गारंंटी की लिि£खतोंं को उक्त अनुुसूूची मेंं स्टााम्प शुुल्क अधििरोपि�त करनेे केे लिि£ए अलग
श्रेेणी केे रूप मेंं वि�नि�र्दि�
िष्ट नहींं कि�याा गयाा हैै। ऐसी लिि£खतोंं पर वर्ततमान मेंं उक्त अनुुसूूची एक केे अनुुच्छेेद
५४ केे अधीन, जो प्रति�भूू
ति� बंंधपत्र सेे संंबंंधिित हैै, वि�नि�र्दि�
िष्ट स्टााम्प शुुल्क प्रभाारि�त कि�याा जाता हैै।
गारंंटी प्रथम लिि£खत केे लिि£ए देेय स्टााम्प शुुल्क की समान रााशिशि§, उसकेे नवीीनीकरण या अवधिि - वि�स्तार
केे मामलोंं मेंं भी प्रभाारि�त की जाती हैै। इसकेे परि�णाामस्वरूप, गारंंटी की रााशिशि§ अपरि�वर्ति�ित रहतीी हैै, तथाापि�,
गारंंटी की लिि£खत केे नवीीनीकरण या अवधिि-वि�स्तार की स्थि�िति� मेंं संंबंंधिित पक्षोंं पर बार-बार स्टााम्प शुुल्क
का भाार पड़ता हैै।
३. वााणि�ज्यि�िक
और वि�त्ती
ीय गति�वि�धिियोंं मेंं वि�त्ती
ीय तथाा बैंंक गारंंटी की लिि£खतोंं केे बढ़तेे उपयोोग
और महत्व को ध्यान मेंं रखतेे हुुए, सरकाार नेे यह आवश्यक समझाा हैै कि�, वि�त्ती
ीय गारंंटी अथवाा बैंंक गारंंटी
केे संंबंंध मेंं स्टााम्प शुुल्क प्रभाारि�त करनेे हेेतुु अलग अनुुच्छेेद का उपबंंध कि�याा जाए तथाा ऐसी लिि£खतोंं की
वि�भि�न्न श्रेेणि�योंं केे लिि£ए स्टााम्प शुुल्क की अलग-अलग दरेंं नि�र्धा
ा�रि�त की जाएँँ। इससेे रााज्य सरकाार केे रााजस्व
मेंं भी वृृद्धििnj होगी। यह भी प्रस्तावि�त हैै कि�, प्रथम लिि£खत केे अनुुसार यदि� गारंंटी की रााशिशि§ अपरि�वर्ति�ित रहतीी
हैै, तो ऐसी लिि£खतोंं केे नवीीनीकरण या अवधिि - वि�स्तार केे मामलोंं मेंं स्टााम्प शुुल्क की कम रााशिशि§ देेय होगी।
इसलिि£ए, सरकाार महाारााष्ट्र स्टााम्प अधििनि�यम
सेे संंलग्न अनुुसूूची- एक मेंं यथोोचि�त संंशोधन करनाा इष्टकर
समझााती हैै।
४. प्रस्तुुत वि�धेे
यक का आशय उपर्युु�क्त उद्देेशोंं को प्राप्त करनाा हैै।
मुंं�बई,
चंंद्रशेेखर बावनकुुळेे,
दि�नांं�कि�त ६ जुुलाई, २०२६।
रााजस्व मंंंत्री।
भााग सात-५७-२
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महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, जुलै ७, २०२६/आषषाढ १६, शके १९४८
वि¦त्तीीय ज्ञाापन
प्रस्तुुत वि�धेे
यक मेंं महाारााष्ट्र स्टााम्प अधििनि�यम
(सन् १९५८ का ६०) की संंलग्न अनुुसूूची एक मेंं एक
नवीीन अनुुच्छेेद ३४ क नि�वि�ष्ट करनेे का प्रस्तावि�त हैै, जि�सका उद्देेश वि�त्ती
ीय या बैंंक गारंंटी केे दस्तावेेजोंं पर
स्टााम्प शुुल्क उद्ग्रहीत करनेे की दृृष्टि�� सेे उसमेंं वि�नि�र्दि�
िष्ट दरोंं पर स्टााम्प शुुल्क लगााया जा सकेे।
यह वि�धेे
यक रााज्य वि�धाानमंंंडल केे अधििनि�यम
केे रूप मेंं उसकी अधििनि�यमि�ति�
होनेे पर रााज्य की
समेेकि�त नि�धिि सेे आवर्ती या अनावर्ती व्यय केे संंबंंधी कोई उपबंंध अर्न्त�तग्रस्त नहींं हैै।
(यथाार्थथ अनुुवाद),
श्रीी. अरूण कमळााबाई वाळूू गि�तेे,
भााषाा संंचालक,
महाारााष्ट्र रााज्य।
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग सात, जुलै ७, २०२६/आषषाढ १६, शके १९४८
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भाारत संंवि¦धाान केे अनुुच्छेेद २०७ केे अधि�न रााज्यपाल की अनुुशंंसा
(महाारााष्ट्र शासन, वि�धिि व न्याय वि�भााग, आदेेश कि� प्रत)
भाारत संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद २०७ केे खंंड (१) व्दाराा प्रदत्त शक्ति�ियोंं का प्रयोोग करतेे हुुए, महाारााष्ट्र
रााज्यपााल महोोदय, महाारााष्ट्र स्टााम्प (चतुुर्थथ संंशोधन) वि�धेे
यक, २०२६ ई. पर पुुर:स्थाापना करनेे की अनुुशंंसा
करतेे हैै।
वि¦धाान भवन :
जि�तेंंद्र भोळेे,
मुंं�बई,
सचि�व
-१,
दि�नांं�कि�त ७ जुुलाई, २०२६।
महाारााष्ट्र वि�धाानसभाा।
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