ग्राामवि¦काास वि¦भााग

बांंsधकााम भवन २५, मर्जजबाान पथ, फोोर्टट, मुंंsबई ४०० ००१,

दि—नांंsकि�त ३ अगस्त २०२६।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. X OF 2026.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA

VILLAGE PANCHAYATS ACT AND THE MAHARASHTRA

ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961.

महाारााष्ट्र अध्याादेेश क्र. १० सन २०२६ ।

महाारााष्ट्र ग्राामपंंचाायत अधिि˜नि�यम और महाारााष्ट्र जििलाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�त‍ि�ि

अधिि˜नि�यम, १९६१ मेंं अधिि˜कतर संंशोधन करनेे संंबंंधी अध्याादेेश।

क्योंंकि� रााज्य वि�धाानमंंडल केे दोनोंं सदनोंं काा सत्र नहींं चल रहाा हैै;

और क्योंंकि� महाारााष्ट्र केे रााज्यपााल काा यह समााधाान हो चुुकाा हैै कि�, ऐसी परि�स्थि�िति�याँँr वि�द्यमाान हैंंं,

जि�नकेे काारण उन्हेंंं इसमेंं आगेे दर्शिि§ित प्रयोजनोंं केे लि�ए, महाारााष्ट्र ग्रााम पंंचाायत अधि�नि�यम और महाारााष्ट्र

जि�लाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम,१९६१ मेंं अधि�कतर संंशोोधन करनेे केे लि�ए, सद्य काार्ययवााही

करनाा आवश्यक हैै;

सन् १९५९

काा ३।

सन् १९६२

काा महाा. ५।

(१)

RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाारााष्ट्रट शासन रााजपत्र

असाधारण भााग सात

वर्षषष १२, अंंक ३३]

बुुधवार, ऑगस्ट ५, २०२६/श्राावण १४, शकेे १९४८

[पृृष्ठेे ५, किं�ंमत : रुपयेे ४७.००

असाधारण क्रमांं�क ६६

प्रााधिि˜कृृत प्रकााशन

अध्याादेेश, वि¦धेेयकेे व अधिि˜नि�यम यांं�चाा हिं�ंदी अनुुवाद (देेवनागरी लि�पीी).

भााग साात-६६–१

2

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑगस्ट ५, २०२६/श्रावण १४, शके १

अब, इसलि�ए, भाारत केे संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद २१३ केे खण्ड(१) द्वााराा प्रदत्त शक्तििòियोंं काा प्रयोग

करतेे हुुए, महाारााष्ट्र केे रााज्यपााल, एतद् द्वााराा, नि�म्न अध्याादेेश प्रख्याापि�त करतेे हैंंं, अर्थाा�त्:—

अध्यााय एक

प्राारम्भिĊ�क

१.  (१)  यह अध्याादेेश महाारााष्ट्र ग्रााम पंंचाायत और महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति�

(संंशोोधन) अध्याादेेश, २०२६ कहलााए।

(२)  यह तुुरंंत प्रवृृत्त होगाा।

अध्यााय दो

ग्रााम पंंचाायत अधिि˜नि�यम मेंं संंशोधन

२.  महाारााष्ट्र ग्रााम पंंचाायत अधि�नि�यम (जि�सेे इसमेंं आगेे, इस अध्यााय मेंं, “महाारााष्ट्र ग्रााम पंंचाायत

अधि�नि�यम” कहाा गयाा हैै। की धााराा १०-१क केे द्वि�तीीय परंंतुुक केे पश्चाात्, नि�म्न परंंतुुक जोोड़ाा जााएगाा,

अर्थाा�त :—

“परंंतुु यह भी कि�, यदि— ऐसाा व्यक्तििòि ९ फरवरी २०२६ को याा केे पश्चाात् परंंतुु, महाारााष्ट्र ग्रााम

पंंचाायत और महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति� (संंशोोधन) अध्याादेेश, २०२६ केे प्राारम्भण

केे दि—नांंsक पर याा केे पूूर्वव हुुए नि�र्वाा�चनाेंं� मेंं न‍ि�िवाच‍ि�ित हुुआ हैै, और जि�स दि—नांंsक पर उसकाा नि�र्वाा�चन

घोोषि�त हुुआ हैै उस दि—नांंsक सेे बाारह

महीीनेे की अवधि� केे भीतर वैैधताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करनेे मेंं

असफल होताा हैै, तो उसकाा नि�र्वाा�चन भूूतलक्षीी प्रभााव सेे समााप्त हुुआ समझाा जााएगाा और वह सदस्य

होनेे केे लि�ए अनर्हह हो जााएगाा।”।

३. 

महाारााष्ट्र ग्रााम पंंचाायत अधि�नि�यम की धााराा ३०-१क केे, द्वि�तीीय परंंतुुक केे पश्चाात्, नि�म्न

परंंतुुक जोोड़ाा जााएगाा, अर्थाा�त् :—

“परंंतुु यह भी कि�, ऐसाा व्यक्तििòि ९ फरवरी २०२६ को याा केे पश्चाात् परंंतुु, महाारााष्ट्र ग्रााम पंंचाायत

और महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति� (संंशोोधन) अध्याादेेश, २०२६ केे प्राारम्भण केे दि—नांंsक

पर याा केे पूूर्वव हुुए नि�र्वाा�चनोंं मेंं नि�र्वाा�चि�त हुुआ हैै, और जि�स दि—नांंsक पर उसकाा नि�र्वाा�चन घोोषि�त

हुुआ हैै उस दि—नांंsक सेे बाारह

महीीनेे की अवधि� केे भीतर वैैधताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करनेे मेंं असफल

होताा हैै, तो उसकाा नि�र्वाा�चन भूूतलक्षीी प्रभााव सेे समााप्त हुुआ समझाा जााएगाा और वह सरपंंच बननेे

केे लि�ए अनर्हह हो जााएगाा।”।

अध्यााय तीन

महाारााष्ट्र जििलाा परि�षद और पंंचाायत समि�ति� अधिि˜नि�यम, १९६१ मेंं संंशोधन

४.  महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद और पंंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम, १९६१ (जि�सेे इसमेंं आगेे, इस अध्यााय

मेंं, “महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद और पंंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम कहाा गयाा हैै” की धााराा १२क केे, द्वि�तीीय परंंतुुक

केे पश्चाात्, नि�म्न परंंतुुक जोोड़ाा जााएगाा, अर्थाा�त् :—

“परंंतुु यह भी कि�, यदि— ऐसाा व्यक्तििòि ९ फरवरी २०२६ को याा केे पश्चाात, परंंतुु महाारााष्ट्र ग्रााम

पंंचाायत और महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति� (संंशोोधन) अध्याादेेश, २०२६ केे प्राारम्भण

केे दि—नांंsक पर याा केे पूूर्वव हुुए नि�र्वाा�चनोंं मेंं नि�र्वाा�चि�त हुुआ हैै और वह जि�स दि—नांंsक पर नि�र्वाा�चि�त घोोषि�त

हुुआ हैै उस दि—नांंsक सेे बाारह

महीीनेे की अवधि� केे भीतर वैैधताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करनेे मेंं असफल

होताा हैै तो उसकाा नि�र्वाा�चन भूूतलक्षीी प्रभााव सेे समााप्त हुुआ समझाा जााएगाा और वह परि�षद सदस्य

होनेे केे लि�ए अनर्हह हो जााएगाा।”।

संंक्षि�प्त नााम और

प्राारम्भण।

सन् १९५९ काा ३

की धााराा १०-१क

मेंं संंशोोधन।

सन् १९५९

काा ३।

सन् २०२६

काा महाा.

अध्याा.

क्र. १०।

सन् १९५९ काा ३

की धााराा ३०-१क

मेंं संंशोोधन।

सन् २०२६

काा महाा.

अध्याा.

क्र.१०।

सन् १९६२

काा महाा. ५।

सन् १९६२ काा

महाा. ५ की धााराा

१२ क मेंं संंशोोधन।

सन् २०२६

काा महाा.

अध्याा.

क्र. १०।

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑगस्ट ५, २०२६/श्रावण १४, शके १

3

५.   महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद और पंंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम की धााराा ४२ की, उप-धााराा(६क) केे,

द्वि�तीीय परंंतुुक केे पश्चाात्, नि�म्न परंंतुुक जोोडाा जााएगाा, अर्थाा�त:—

“परंंतुु यह भी कि�, ऐसाा व्यक्तििòि ९ फरवरी २०२६ को याा केे पश्चाात्, परंंतुु महाारााष्ट्र ग्रााम

पंंचाायत और महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति� (संंशोोधन) अध्याादेेश, २०२६ केे प्राारम्भण

केे दि—नांंsक पर याा केे पूूर्वव आयोजि�त हुुए नि�र्वाा�चनोंं मेंं नि�र्वाा�चि�त हुुआ हैै, और वह जि�स दि—नांंsक पर

नि�र्वाा�चि�त घोोषि�त हुुआ हैै उस दि—नांंsक सेे बाारह

महीीनेे की अवधि� केे भीतर वैैधताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत

करनेे मेंं असफल होताा हैै तो उसकाा नि�र्वाा�चन भूूतलक्षीी प्रभााव सेे समााप्त हुुआ समझाा जााएगाा और

वह अध्यक्ष होनेे केे लि�ए अनर्हह हो जााएगाा।”।

६.  महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद और पंंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम की धााराा ६७ की, उप-धााराा(७क) केे,

द्वि�तीीय परंंतुुक केे पश्चाात्, नि�म्न परंंतुुक जोोड़ाा जााएगाा, अर्थाा�त् :—

“परंंतुु यह भी कि�, ऐसाा व्यक्तििòि ९ फरवरी २०२६ को याा केे पश्चाात, परंंतुु महाारााष्ट्र ग्रााम

पंंचाायत और महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति� (संंशोोधन) अध्याादेेश, २०२६ केे प्राारम्भण

केे दि—नांंsक पर याा केे पूूर्वव हुुए नि�र्वाा�चनोंं मेंं नि�र्वाा�चि�त हुुआ हैै, और वह जि�स दि—नांंsक पर नि�र्वाा�चि�त घोोषि�त

हुुआ हैै उस दि—नांंsक सेे बाारह

महीीनेे की अवधि� केे भीतर वैैधताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करनेे मेंं असफल

होताा हैै तो उसकाा नि�र्वाा�चन भूूतलक्षीी प्रभााव सेे समााप्त हुुआ समझाा जााएगाा और वह सभाापति� होनेे

केे लि�ए अनर्हह हो जााएगाा।”।

सन् २०२६

काा महाा.

अध्याा. क्र.

१०।

सन् १९६२ काा

महाा. ५ की धााराा

४२ मेंं संंशोोधन।

सन् १९६२ काा

महाा. ५ की धााराा

६७ मेंं संंशोोधन।

सन् २०२६

काा महाा.

अध्याा. क्र.।

भााग साात-६६–२

4

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑगस्ट ५, २०२६/श्रावण १४, शके १

वक्तव्य

महाारााष्ट्र ग्रााम पंंचाायत अधि�नि�यम (सन् १९५९ काा ३) की धााराा १०-१क और ३०-१क और

महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम,१९६१ (सन् १९६२ काा महाा. ५) की धााराा १२क,

४२ और ६७ यह उपबंंध करतीी हैै कि�, अनुुसूूचि�त जााति�, अनुुसूूचि�त जजनजााति� याा, यथाास्थि�िति�, नाागरि�काेंं�

केे पि�छड़ेे वर्गोंं सेे संंबंंधि�त व्यक्तििòियोंं केे लि�ए ग्रााम पंंचाायत केे सदस्योंं और सरपंंच, तथाा जि�लाा परि�षद केे

परि�षद सदस्य और अध्यक्ष, याा पंंचाायत समि�ति� केे सभाापति� केे लि�ए आरक्षि�त सीटट सेे नि�र्वाा�चन लड़नेे केे

इच्छुुक प्रत्येेक व्यक्तििòि नाामनि�र्देेशन पत्र केे सााथ सक्षम प्रााधि�काारीी द्वााराा जाारीी जााति� प्रमााणपत्र और संंवीीक्षाा

समि�ति� द्वााराा जाारीी वैैधताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करेेगाा।

२.  तथाापि�, उम्मीदवाारोंं को उपरोक्त धााराा केे उपबंंधोंं केे अधीन आरक्षि�त सीटट केे नि�र्वाा�चन केे

लि�ए नाामनि�र्देेशन पत्र केे सााथ, वैैधताा प्रमााणपत्र जाारीी करनेे केे लि�ए संंवीीक्षाा समि�ति� को उनकेे द्वााराा प्रस्तुुत

आवेेदन की असली प्रति�लि�पि� याा उसकाा कोई अन्य सबूूत; और वेे अपनेे नि�र्वाा�चन केे दि—नांंsक सेे छह महीीनेे

की अवधि� केे भीतर संंवीीक्षाा समि�ति� द्वााराा जाारीी वैैधताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करेंंगेे, यह शपथपत्र जमाा करनेे की

अनुुमति� हैै। वि�नि�र्दिदि—िष्टट छह महीीनेे की अवधि� केे भीतर ऐसाा वैैधताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करनेंं मेंं वि�फल रहनेे

सेे ऐसेे व्यक्तििòियोंं केे नि�र्वाा�चन की समााप्ति�� भूूतलक्षीी प्रभााव सेे होगी और वह सदस्य, सरपंंच, परि�षद सदस्य,

अध्यक्ष याा, यथाास्थि�िति�, सभाापति� काा पद धाारण करनेे केे लि�ए अनर्हह हो जाायेंंगेेे� ।

३.  चूँँrकि�, दि—सम्बर २०२५ सेे फरवरी २०२६ केे महीीनोंं मेंं बडीी संंख्याा मेंं नगर पाालि�काा, जि�लाा

परि�षद, पंंचाायत समि�ति� और ग्रााम पंंचाायत केे नि�र्वाा�चन लि�ए जाानेे सेे, संंवीीक्षाा समि�ति�योंं पर जााति� प्रमााणपत्रोंं

केे सत्याापन और वैैधताा प्रमााणपत्र जाारीी करनेे केे काार्यय काा अत्यधि�क बोझ पड़ाा हैै। इस काारण सेे, ऐसेे

नि�र्वाा�चन मेंं नि�र्वाा�चि�त उम्मीदवाारोंं को वि�नि�र्दिदि—िष्टट समय सीमाा मेंं वैैधताा प्रमााणपत्र प्रााप्त करनेे मेंं कठिि‘नााईयोंं

काा साामनाा करनाा पड़ रहाा हैै। इसलि�ए, यह सुुनि�श्चि�ित करनाा आवश्यक हैै कि�, नि�र्वाा�चि�त सदस्य, सरपंंच,

परि�षद सदस्य, और अध्यक्ष जि�न्हेे संंवि�क्षाा समि�ति� केे समक्ष उनकेे आवेेदनोंं केे लंंबि�त रहनेे केे काारण

वैैधताा प्रमााणपत्र प्रााप्त नहींं हुुआ हैै वेे व‍ि�िन‍ि�िद‍िि—िष्‍ ‍टट समय-सीमाा केे भीतर वैैधताा प्रमााणपत्र प्रस्‍ तुुत न करनेे

सेे अनह घाेे�ष‍ि�ित नहीी हाेंंं�गेे। इसलि�ए, महाारााष्ट्र ग्रााम पंंचाायत अधि�नि�यम और महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद तथाा

पंंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम,१९६१ की नि�र्दिदि—िष्टट उपरोक्त धाारााओं मेंं यथोचि�त संंशोोधन द्वााराा ऐसेे नि�र्वाा�चनोंं

मेंं सदस्य, सरपंंच, परि�षद सदस्य, अध्यक्ष और सभाापति� द्वााराा वैैधताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करनेे केे लि�ए छह

महीीनेंं की अधि�कतर अवधि� देेनाा इष्टकर

समझाा गयाा हैंंं।

महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑगस्ट ५, २०२६/श्रावण १४, शके १

5

४.  चूँँrकि�, रााज्य वि�धाानमंंडल केे दोनोंं सदनोंं काा सत्र नहींं चल रहाा हैै और महाारााष्ट्र केे रााज्यपााल

काा यह समााधाान हो चुुकाा हैै कि�, ऐसी परि�स्थि�ितीीयाँँr वि�द्यमाान हैंंं जि�नकेे काारण उन्हेंंं इसमेंं उपर्युु�क्त प्रयोजनोंं केे

लि�ए, महाारााष्ट्र ग्रााम पंंचाायत अधि�नि�यम और महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम,१९६१मेंं

अधि�कतर संंशोोधन करनेे केे लि�ए सद्य काार्ययवााही करनाा आवश्यक हुुआ हैै; अत: यह अध्याादेेश प्रख्याापि�त

कि�याा जााताा हैै।

ज

ििष्णुु देेव वर्माा�,

मुंंsबई,

महाारााष्ट्र केे रााज्यपााल।

दि—नांंsकि�त ३१ जुुलााई २०२६।

महाारााष्ट्र केे रााज्यपााल केे आदेेश तथाा नााम सेे,

डाॅॅ¶. चंंद्रकांं�त पुुलकुंं�डवाार,

सरकाार केे सचि�व।

(यथाार्थथ अनुुवााद),

श्री. अरुण कमळााबाई वाळूू गि�तेे,

भााषाा संंचाालक,

महाारााष्ट्र रााज्य, मुंंsबई। 

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