ग्राामवि¦काास वि¦भााग
बांंsधकााम भवन २५, मर्जजबाान पथ, फोोर्टट, मुंंsबई ४०० ००१,
दिनांंsकि�त ३ अगस्त २०२६।
MAHARASHTRA ORDINANCE No. X OF 2026.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA
VILLAGE PANCHAYATS ACT AND THE MAHARASHTRA
ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961.
महाारााष्ट्र अध्याादेेश क्र. १० सन २०२६ ।
महाारााष्ट्र ग्राामपंंचाायत अधििनि�यम और महाारााष्ट्र जििलाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति�ि
अधििनि�यम, १९६१ मेंं अधििकतर संंशोधन करनेे संंबंंधी अध्याादेेश।
क्योंंकि� रााज्य वि�धाानमंंडल केे दोनोंं सदनोंं काा सत्र नहींं चल रहाा हैै;
और क्योंंकि� महाारााष्ट्र केे रााज्यपााल काा यह समााधाान हो चुुकाा हैै कि�, ऐसी परि�स्थि�िति�याँँr वि�द्यमाान हैंंं,
जि�नकेे काारण उन्हेंंं इसमेंं आगेे दर्शिि§ित प्रयोजनोंं केे लि�ए, महाारााष्ट्र ग्रााम पंंचाायत अधि�नि�यम और महाारााष्ट्र
जि�लाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम,१९६१ मेंं अधि�कतर संंशोोधन करनेे केे लि�ए, सद्य काार्ययवााही
करनाा आवश्यक हैै;
सन् १९५९
काा ३।
सन् १९६२
काा महाा. ५।
(१)
RNI No. MAHBIL /2009/31730
महाारााष्ट्रट शासन रााजपत्र
असाधारण भााग सात
वर्षषष १२, अंंक ३३]
बुुधवार, ऑगस्ट ५, २०२६/श्राावण १४, शकेे १९४८
[पृृष्ठेे ५, किं�ंमत : रुपयेे ४७.००
असाधारण क्रमांं�क ६६
प्रााधििकृृत प्रकााशन
अध्याादेेश, वि¦धेेयकेे व अधििनि�यम यांं�चाा हिं�ंदी अनुुवाद (देेवनागरी लि�पीी).
भााग साात-६६–१
2
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑगस्ट ५, २०२६/श्रावण १४, शके १
अब, इसलि�ए, भाारत केे संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद २१३ केे खण्ड(१) द्वााराा प्रदत्त शक्तििòियोंं काा प्रयोग
करतेे हुुए, महाारााष्ट्र केे रााज्यपााल, एतद् द्वााराा, नि�म्न अध्याादेेश प्रख्याापि�त करतेे हैंंं, अर्थाा�त्:—
अध्यााय एक
प्राारम्भिĊ�क
१. (१) यह अध्याादेेश महाारााष्ट्र ग्रााम पंंचाायत और महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति�
(संंशोोधन) अध्याादेेश, २०२६ कहलााए।
(२) यह तुुरंंत प्रवृृत्त होगाा।
अध्यााय दो
ग्रााम पंंचाायत अधििनि�यम मेंं संंशोधन
२. महाारााष्ट्र ग्रााम पंंचाायत अधि�नि�यम (जि�सेे इसमेंं आगेे, इस अध्यााय मेंं, “महाारााष्ट्र ग्रााम पंंचाायत
अधि�नि�यम” कहाा गयाा हैै। की धााराा १०-१क केे द्वि�तीीय परंंतुुक केे पश्चाात्, नि�म्न परंंतुुक जोोड़ाा जााएगाा,
अर्थाा�त :—
“परंंतुु यह भी कि�, यदि ऐसाा व्यक्तििòि ९ फरवरी २०२६ को याा केे पश्चाात् परंंतुु, महाारााष्ट्र ग्रााम
पंंचाायत और महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति� (संंशोोधन) अध्याादेेश, २०२६ केे प्राारम्भण
केे दिनांंsक पर याा केे पूूर्वव हुुए नि�र्वाा�चनाेंं� मेंं नि�िवाचि�ित हुुआ हैै, और जि�स दिनांंsक पर उसकाा नि�र्वाा�चन
घोोषि�त हुुआ हैै उस दिनांंsक सेे बाारह
महीीनेे की अवधि� केे भीतर वैैधताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करनेे मेंं
असफल होताा हैै, तो उसकाा नि�र्वाा�चन भूूतलक्षीी प्रभााव सेे समााप्त हुुआ समझाा जााएगाा और वह सदस्य
होनेे केे लि�ए अनर्हह हो जााएगाा।”।
३.
महाारााष्ट्र ग्रााम पंंचाायत अधि�नि�यम की धााराा ३०-१क केे, द्वि�तीीय परंंतुुक केे पश्चाात्, नि�म्न
परंंतुुक जोोड़ाा जााएगाा, अर्थाा�त् :—
“परंंतुु यह भी कि�, ऐसाा व्यक्तििòि ९ फरवरी २०२६ को याा केे पश्चाात् परंंतुु, महाारााष्ट्र ग्रााम पंंचाायत
और महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति� (संंशोोधन) अध्याादेेश, २०२६ केे प्राारम्भण केे दिनांंsक
पर याा केे पूूर्वव हुुए नि�र्वाा�चनोंं मेंं नि�र्वाा�चि�त हुुआ हैै, और जि�स दिनांंsक पर उसकाा नि�र्वाा�चन घोोषि�त
हुुआ हैै उस दिनांंsक सेे बाारह
महीीनेे की अवधि� केे भीतर वैैधताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करनेे मेंं असफल
होताा हैै, तो उसकाा नि�र्वाा�चन भूूतलक्षीी प्रभााव सेे समााप्त हुुआ समझाा जााएगाा और वह सरपंंच बननेे
केे लि�ए अनर्हह हो जााएगाा।”।
अध्यााय तीन
महाारााष्ट्र जििलाा परि�षद और पंंचाायत समि�ति� अधििनि�यम, १९६१ मेंं संंशोधन
४. महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद और पंंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम, १९६१ (जि�सेे इसमेंं आगेे, इस अध्यााय
मेंं, “महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद और पंंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम कहाा गयाा हैै” की धााराा १२क केे, द्वि�तीीय परंंतुुक
केे पश्चाात्, नि�म्न परंंतुुक जोोड़ाा जााएगाा, अर्थाा�त् :—
“परंंतुु यह भी कि�, यदि ऐसाा व्यक्तििòि ९ फरवरी २०२६ को याा केे पश्चाात, परंंतुु महाारााष्ट्र ग्रााम
पंंचाायत और महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति� (संंशोोधन) अध्याादेेश, २०२६ केे प्राारम्भण
केे दिनांंsक पर याा केे पूूर्वव हुुए नि�र्वाा�चनोंं मेंं नि�र्वाा�चि�त हुुआ हैै और वह जि�स दिनांंsक पर नि�र्वाा�चि�त घोोषि�त
हुुआ हैै उस दिनांंsक सेे बाारह
महीीनेे की अवधि� केे भीतर वैैधताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करनेे मेंं असफल
होताा हैै तो उसकाा नि�र्वाा�चन भूूतलक्षीी प्रभााव सेे समााप्त हुुआ समझाा जााएगाा और वह परि�षद सदस्य
होनेे केे लि�ए अनर्हह हो जााएगाा।”।
संंक्षि�प्त नााम और
प्राारम्भण।
सन् १९५९ काा ३
की धााराा १०-१क
मेंं संंशोोधन।
सन् १९५९
काा ३।
सन् २०२६
काा महाा.
अध्याा.
क्र. १०।
सन् १९५९ काा ३
की धााराा ३०-१क
मेंं संंशोोधन।
सन् २०२६
काा महाा.
अध्याा.
क्र.१०।
सन् १९६२
काा महाा. ५।
सन् १९६२ काा
महाा. ५ की धााराा
१२ क मेंं संंशोोधन।
सन् २०२६
काा महाा.
अध्याा.
क्र. १०।
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑगस्ट ५, २०२६/श्रावण १४, शके १
3
५. महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद और पंंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम की धााराा ४२ की, उप-धााराा(६क) केे,
द्वि�तीीय परंंतुुक केे पश्चाात्, नि�म्न परंंतुुक जोोडाा जााएगाा, अर्थाा�त:—
“परंंतुु यह भी कि�, ऐसाा व्यक्तििòि ९ फरवरी २०२६ को याा केे पश्चाात्, परंंतुु महाारााष्ट्र ग्रााम
पंंचाायत और महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति� (संंशोोधन) अध्याादेेश, २०२६ केे प्राारम्भण
केे दिनांंsक पर याा केे पूूर्वव आयोजि�त हुुए नि�र्वाा�चनोंं मेंं नि�र्वाा�चि�त हुुआ हैै, और वह जि�स दिनांंsक पर
नि�र्वाा�चि�त घोोषि�त हुुआ हैै उस दिनांंsक सेे बाारह
महीीनेे की अवधि� केे भीतर वैैधताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत
करनेे मेंं असफल होताा हैै तो उसकाा नि�र्वाा�चन भूूतलक्षीी प्रभााव सेे समााप्त हुुआ समझाा जााएगाा और
वह अध्यक्ष होनेे केे लि�ए अनर्हह हो जााएगाा।”।
६. महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद और पंंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम की धााराा ६७ की, उप-धााराा(७क) केे,
द्वि�तीीय परंंतुुक केे पश्चाात्, नि�म्न परंंतुुक जोोड़ाा जााएगाा, अर्थाा�त् :—
“परंंतुु यह भी कि�, ऐसाा व्यक्तििòि ९ फरवरी २०२६ को याा केे पश्चाात, परंंतुु महाारााष्ट्र ग्रााम
पंंचाायत और महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति� (संंशोोधन) अध्याादेेश, २०२६ केे प्राारम्भण
केे दिनांंsक पर याा केे पूूर्वव हुुए नि�र्वाा�चनोंं मेंं नि�र्वाा�चि�त हुुआ हैै, और वह जि�स दिनांंsक पर नि�र्वाा�चि�त घोोषि�त
हुुआ हैै उस दिनांंsक सेे बाारह
महीीनेे की अवधि� केे भीतर वैैधताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करनेे मेंं असफल
होताा हैै तो उसकाा नि�र्वाा�चन भूूतलक्षीी प्रभााव सेे समााप्त हुुआ समझाा जााएगाा और वह सभाापति� होनेे
केे लि�ए अनर्हह हो जााएगाा।”।
सन् २०२६
काा महाा.
अध्याा. क्र.
१०।
सन् १९६२ काा
महाा. ५ की धााराा
४२ मेंं संंशोोधन।
सन् १९६२ काा
महाा. ५ की धााराा
६७ मेंं संंशोोधन।
सन् २०२६
काा महाा.
अध्याा. क्र.।
भााग साात-६६–२
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महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑगस्ट ५, २०२६/श्रावण १४, शके १
वक्तव्य
महाारााष्ट्र ग्रााम पंंचाायत अधि�नि�यम (सन् १९५९ काा ३) की धााराा १०-१क और ३०-१क और
महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम,१९६१ (सन् १९६२ काा महाा. ५) की धााराा १२क,
४२ और ६७ यह उपबंंध करतीी हैै कि�, अनुुसूूचि�त जााति�, अनुुसूूचि�त जजनजााति� याा, यथाास्थि�िति�, नाागरि�काेंं�
केे पि�छड़ेे वर्गोंं सेे संंबंंधि�त व्यक्तििòियोंं केे लि�ए ग्रााम पंंचाायत केे सदस्योंं और सरपंंच, तथाा जि�लाा परि�षद केे
परि�षद सदस्य और अध्यक्ष, याा पंंचाायत समि�ति� केे सभाापति� केे लि�ए आरक्षि�त सीटट सेे नि�र्वाा�चन लड़नेे केे
इच्छुुक प्रत्येेक व्यक्तििòि नाामनि�र्देेशन पत्र केे सााथ सक्षम प्रााधि�काारीी द्वााराा जाारीी जााति� प्रमााणपत्र और संंवीीक्षाा
समि�ति� द्वााराा जाारीी वैैधताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करेेगाा।
२. तथाापि�, उम्मीदवाारोंं को उपरोक्त धााराा केे उपबंंधोंं केे अधीन आरक्षि�त सीटट केे नि�र्वाा�चन केे
लि�ए नाामनि�र्देेशन पत्र केे सााथ, वैैधताा प्रमााणपत्र जाारीी करनेे केे लि�ए संंवीीक्षाा समि�ति� को उनकेे द्वााराा प्रस्तुुत
आवेेदन की असली प्रति�लि�पि� याा उसकाा कोई अन्य सबूूत; और वेे अपनेे नि�र्वाा�चन केे दिनांंsक सेे छह महीीनेे
की अवधि� केे भीतर संंवीीक्षाा समि�ति� द्वााराा जाारीी वैैधताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करेंंगेे, यह शपथपत्र जमाा करनेे की
अनुुमति� हैै। वि�नि�र्दिदििष्टट छह महीीनेे की अवधि� केे भीतर ऐसाा वैैधताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करनेंं मेंं वि�फल रहनेे
सेे ऐसेे व्यक्तििòियोंं केे नि�र्वाा�चन की समााप्ति�� भूूतलक्षीी प्रभााव सेे होगी और वह सदस्य, सरपंंच, परि�षद सदस्य,
अध्यक्ष याा, यथाास्थि�िति�, सभाापति� काा पद धाारण करनेे केे लि�ए अनर्हह हो जाायेंंगेेे� ।
३. चूँँrकि�, दिसम्बर २०२५ सेे फरवरी २०२६ केे महीीनोंं मेंं बडीी संंख्याा मेंं नगर पाालि�काा, जि�लाा
परि�षद, पंंचाायत समि�ति� और ग्रााम पंंचाायत केे नि�र्वाा�चन लि�ए जाानेे सेे, संंवीीक्षाा समि�ति�योंं पर जााति� प्रमााणपत्रोंं
केे सत्याापन और वैैधताा प्रमााणपत्र जाारीी करनेे केे काार्यय काा अत्यधि�क बोझ पड़ाा हैै। इस काारण सेे, ऐसेे
नि�र्वाा�चन मेंं नि�र्वाा�चि�त उम्मीदवाारोंं को वि�नि�र्दिदििष्टट समय सीमाा मेंं वैैधताा प्रमााणपत्र प्रााप्त करनेे मेंं कठििनााईयोंं
काा साामनाा करनाा पड़ रहाा हैै। इसलि�ए, यह सुुनि�श्चि�ित करनाा आवश्यक हैै कि�, नि�र्वाा�चि�त सदस्य, सरपंंच,
परि�षद सदस्य, और अध्यक्ष जि�न्हेे संंवि�क्षाा समि�ति� केे समक्ष उनकेे आवेेदनोंं केे लंंबि�त रहनेे केे काारण
वैैधताा प्रमााणपत्र प्रााप्त नहींं हुुआ हैै वेे वि�िनि�िदिििष् टट समय-सीमाा केे भीतर वैैधताा प्रमााणपत्र प्रस् तुुत न करनेे
सेे अनह घाेे�षि�ित नहीी हाेंंं�गेे। इसलि�ए, महाारााष्ट्र ग्रााम पंंचाायत अधि�नि�यम और महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद तथाा
पंंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम,१९६१ की नि�र्दिदििष्टट उपरोक्त धाारााओं मेंं यथोचि�त संंशोोधन द्वााराा ऐसेे नि�र्वाा�चनोंं
मेंं सदस्य, सरपंंच, परि�षद सदस्य, अध्यक्ष और सभाापति� द्वााराा वैैधताा प्रमााणपत्र प्रस्तुुत करनेे केे लि�ए छह
महीीनेंं की अधि�कतर अवधि� देेनाा इष्टकर
समझाा गयाा हैंंं।
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑगस्ट ५, २०२६/श्रावण १४, शके १
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४. चूँँrकि�, रााज्य वि�धाानमंंडल केे दोनोंं सदनोंं काा सत्र नहींं चल रहाा हैै और महाारााष्ट्र केे रााज्यपााल
काा यह समााधाान हो चुुकाा हैै कि�, ऐसी परि�स्थि�ितीीयाँँr वि�द्यमाान हैंंं जि�नकेे काारण उन्हेंंं इसमेंं उपर्युु�क्त प्रयोजनोंं केे
लि�ए, महाारााष्ट्र ग्रााम पंंचाायत अधि�नि�यम और महाारााष्ट्र जि�लाा परि�षद तथाा पंंचाायत समि�ति� अधि�नि�यम,१९६१मेंं
अधि�कतर संंशोोधन करनेे केे लि�ए सद्य काार्ययवााही करनाा आवश्यक हुुआ हैै; अत: यह अध्याादेेश प्रख्याापि�त
कि�याा जााताा हैै।
ज
ििष्णुु देेव वर्माा�,
मुंंsबई,
महाारााष्ट्र केे रााज्यपााल।
दिनांंsकि�त ३१ जुुलााई २०२६।
महाारााष्ट्र केे रााज्यपााल केे आदेेश तथाा नााम सेे,
डाॅॅ¶. चंंद्रकांं�त पुुलकुंं�डवाार,
सरकाार केे सचि�व।
(यथाार्थथ अनुुवााद),
श्री. अरुण कमळााबाई वाळूू गि�तेे,
भााषाा संंचाालक,
महाारााष्ट्र रााज्य, मुंंsबई।
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