रााजस्व तथाा वन वि�भााग
मंंत्राालय, मादााम काामा मार्गग, हुुताात्मा रााजगुुरू चौौक,
मुंं�बई ४०० ०३२, दि�नांं�कि�त ७ अगगस्त २०२६।
MAHARASHTRA ORDINANCE No. XI OF 2026.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE
CODE, 1966.
महाारााष्ट्र अध्याादेेश क्रमांंsक ११ सन् २०२६।
महाारााष्ट्र भूू-रााजस्व संंहि�ता, १९६६ मेंं अधििकतर संंशोोधन करनेे संंबंंधिि अध्याादेेश।
क्योंंकि� रााज्य विि¦धाानमंंडल केे दोनोंंं सदनोंंं काा सत्र नहींं चल रहाा हैै ;
और क्योंंकि� महाारााष्ट्र केे रााज्यपााल काा यह समाधाान हो चुुकाा हैै कि�, ऐसी परि�स्थि�िति�याँँr विि¦द्यमान
हैंं जि�नकेे काारण उन्हेंं इसमेंंं आगेे दर्शिि§ित प्रयोजनोंंं केे लि�ए, महाारााष्ट्र भूू-रााजस्व संंहि�ताा, १९६६ मेंंं अधि�कतर
संंशोधन करनेे केे लि�ए सद्य काार्ययवाही करनाा आवश्यक हुुआ हैै ;
अब, इसलिि£ए, भारत केे संंविि¦धाान केे अनुुच्छेेद २१३ केे खण्ड (१) द्वााराा प्रदत्त शक्तििòियोंं काा प्रयोगग
करतेे हुुए, महाारााष्ट्र केे रााज्यपााल, एतद् द्वााराा, नि�म्न अध्यादेेश प्रख्यापि�त करतेे हैंं, अर्थाा�त् :—
सन् १९६६
काा
महाा. ४१.
(१)
RNI No. MAHBIL /2009/31730
महाारााष्ट्रट शासन रााजपत्र
असाधारण भााग सात
वर्षष १२, अंंक ३४]
बुुधवार, ऑगस्ट १२, २०२६/श्राावण २१, शकेे १९४८
[पृृष्ठेे ३, किं�ंमत : रुपयेे ४७.००
असाधारण क्रमांंsक ६७
प्रााधििकृृत प्रकााशन
अध्याादेेश, वि�धेेयकेे व अधििनि�यम यांंsचाा हिं�ंदीी अनुुवाद (देेवनागरी लिि£पी).
भागग सात-६७–१
2
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑगस्ट १२, २०२६/श्रावण २१, शके १
१. (१) यह अध्यादेेश महाारााष्ट्र भूू-रााजस्व संंहि�ताा (संंशोधन) अध्यादेेश, २०२६ कहलााए।
(२) यह तुुरंंत प्रवृृत्त होगाा।
२. महाारााष्ट्र भूू-रााजस्व संंहि�ताा, १९६६ की धााराा ४८ की, उप-धााराा (७) मेंंं, “खनि�जोंं केे बाजार
मुुल्य केे पाँँrच गुुणा तक” शब्दोंं केे स्थान मेंंं, “खनि�जोंं केे लि�ए देेय राायल्टीी केे दस गुुणा केे समान” शब्द
रखेे जायेंंगेे।
संंक्षििȦप्त नााम
और प्रारम्भण।
सन् १९६६ काा
महाा.४१ की धााराा
४८ मेंंं संंशोधन।
सन् १९६६ काा
महाा. ४१।
महाराष्ट्रõ शासन रा असाधारण भाग सात, ऑगस्ट १२, २०२६/श्रावण २१, शके १
3
वक्तव्य
महाारााष्ट्र भूू-रााजस्व संंहि�ताा, १९६६ (सन् १९६६ काा महाा. ४१) की धााराा ४८ यह खानोंंं और खनि�जोंं
पर सरकाारी स्वामि�त्व काा उपबंंध करतीी हैै। उक्त धााराा ४८ की उप-धााराा (७) मेंंं यह उपबंंध हैै कि�, यदि�
विि¦धि�पूूर्णण प्राधि�काार केे बि�नाा कि�सीी खनि�जोंं काा उत्खनन करताा हैै, उसेे नि�काालताा हैै, संंग्रहण करताा हैै, एक
जगह सेे अन्य जगह पर लेे जाताा हैै, उसेे उठााताा या नि�पटाान करताा हैै, तो उस पर ऐसेे खनि�जोंं केे बाजार
मूूल्य केे पाँँrच गुुणा तक की शास्ति�ि अधि�रोोपि�त की जा सकेेगीी।
२. यह ध्यान मेंंं आया हैै कि�, जैैसा कि� कलक्टर द्वााराा नि�र्धाधाा�रि�त बाजार मूूल्य विि¦भि�न्न जि�लोंं मेंंं
अलगग-अलगग हैै, खनि�जोो केे अवैैध उत्खनन या उसेे नि�काालनेे आदि�, केे लि�ए विि¦भि�न्न क्षेेत्रोंं मेंंं शास्ति�ि की
अलगग-अलगग रक़म अधि�रोोपि�त की जाती हैै। यह भी देेखा गयाा हैै कि�, कुुच्छ परि�योोजनााओं मेंंं परि�योोजनाा
लागत सेे अधि�क शास्ति�ि अधि�रोोपि�त की जाती हैै, जि�सकेे परि�णााम स्वरूप ऐसी परि�योोजनााएँँ रुक गगई हैै।
शास्ति�ि की रक़म खनि�जोंं केे बाजार मूूल्य पर नि�र्भभर होनेे केे काारण अत्यधि�क होनेे सेे शास्ति�ि केे विि¦रुद्ध
सक्षम प्राधि�करण केे समक्ष बड़ीी संंख्या मेंंं अपील विि¦लंंबि�त हैै। इससेे शास्ति�ि की वसूूली मेंंं विि¦लंंब हो रहाा
हैै। इसलि�ए, ऐसेे खनि�जोंं केे लि�ए देेय राायल्टीी केे दस गुुणा समान शास्ति�ि केे उद् ग्रहण काा उपबंंध करनेे की
दृृष्टि�� सेे, उक्त संंहि�ताा की धााराा ४८ मेंंं संंशोधन करनाा इष्टकर
समझाा गयाा हैै।
३. चूँँrकि�, रााज्य विि¦धाानमंंडल केे दोनोंंं सदनोंंं काा सत्र नहींं चल रहाा हैै और महाारााष्ट्र केे रााज्यपााल
काा यह समाधाान हो चुुकाा हैै कि�, ऐसी परि�स्थि�िति�याँँr विि¦द्यमान हैंं जि�नकेे काारण उन्हेंं उपर्युु�क्त प्रयोजनोंंं केे
लि�ए, महाारााष्ट्र भूू-रााजस्व संंहि�ताा, १९६६ मेंंं अधि�कतर संंशोधन करनेे केे लि�ए सद्य काार्ययवाही करनाा
आवश्यक हुुआ हैै; अत: यह अध्यादेेश प्रख्यापि�त कि�याा जाताा हैै।
मुंं�बई,
जि�ष्णुु देेव वर्माा�,
दि�नांं�क ६ अगगस्त २०२६। म
हाारााष्ट्र केे रााज्यपााल।
मह
ाारााष्ट्र केे रााज्यपााल केे
आदेेश तथाा नााम सेे,
वि�कास खाारगेे,
सरकाार केे अप्पर मुुख्य सचि�व।
(यथार्थथ अनुुवाद),
श्री
ी. अरुण कमळााबाई वाळूू गि�तेे,
भा
ाषाा संंचालक,
मह
ाारााष्ट्र रााज्य ।
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