राजस्थान राजपत्र
विशेष ांक
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
स धिक र प्रक शशत
Published by Authority
आषाढ़ 17, मंगलवार, शाके 1947- जुलाई 08, 2025
Asadha 17, Tuesday, Saka 1947- July 08, 2025
भाग्5्(घ)
औद्योगगक्वििाद्अगिननयम्के्अन््तगत्िदये्गये्नन्तय।
श्रम विभाग
अधिसूचना
जयपुर,्जुलाई्04,्2025
संख््या् एफ.14(11)(1)श्रम/विगि/2017/पार्त/00882 :-राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान
अधिननिम 1958 (1958 का अधिननिम 31) की िारा 3 की उपिारा (2) में प्रदत्त शज्ततिो के प्रिोग में रायि सरकार
एतद्धवारा अधिननिम के अन्तगगत पंजीकृत दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानो को उतत अधिननिम की िारा 22 के
प्राविानो से,इस अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की नतधथ से ननम्नललणित शतो के अघ्ििीन छूट
प्रदान करती ह ैः-
1.महहला कमगचारी की सहमनत प्राप्त करने के बाद ही ननिोजक द्धवारा रात्रत्रकाल में ननिोज्जत करने के ललए अनुमनत
प्रदान की जावेगी।
2.सभी महहला कलमगिो को ननिोजक द्वारा ननिुज्तत पत्र एवं फोटो सहहत पहचान पत्र जारी ककिे जाएंगे।
3.महहला कमगचाररिो के रात्रत्र में कािग करने की ज्स्थनत में उनकी पूिग सुरक्षा का दानित्व ननिोजक का होगा तथा
महहला कमगचाररिो को रात्रत्र में घर से कािगस्थल तक आने व वापपस जाने के ललए सुरक्षक्षत िातािात व्िवस्था
ननिोजक द्वारा उपलब्ि करािी जािेगी।
4.कािगस्थल पर महहला कलमगिो के ललए पृथक पवश्राम गृह व सामान रिने के ललए लोकर उपलब्ि करािे जाएंगे।
5.ककसी गभगवती महहला को उसकी सम्भापवत प्रसूनत नतधथ 3 माह पूवग तथा बच्चे को जन्म देने के पश्चात 3 माह की
अवधि में रात्रत्र में कािग पर नही बुलािा जाएगा।
6.ननिोजक द्वारा कािगस्थल में सम्भापवत िौन उत्पीडन के कृत्ि िा घटना होने की रोकथाम की व्िवस्था
सुननज्श्चत की जावेगी।
7.ककसी दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान द्वारा उपरोतत शतो का उल्लंघन करने पर दी गई उतत छूट स्वतैः समाप्त
मानी जावेगी तथा ननिोजक इसके पररिामस्वरूप उतत िारा एवं अन्ि कानूनों के अंतगगत पवधिसम्मत कािगवाही के
ललए स्विं ज्जम्मेदार होगे।
राज्यपाल के आदेश से,
िमतपाल ससंह,
अनतररक्त श्रम आयुक्त एिं,
पदेन संयुक्त शासन सगिि,
राजसथान,्जयपुर।
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राज््य्केन््रीय्मुर्ालय,्जयपुर।