राजस्थान राजपत्र
विशेष ांक
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
स धिक र प्रक शशत
Published by Authority
आषाढ़ 23, सोमवार, शाके 1947- जुलाई 14, 2025
Asadha 23, Monday, Saka 1947- July 14, 2025
भाग-1(ख)
महत््वपर्ण्सरकारी आज्ञायें।
स िवजनिक निर् वण विभ ग
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 09, 2025
(अन्तगवत भूशर् अजवि पुिि वसि और पुिर्व्विस्थ पि र्ें उधित प्रनतकर और प रदवषवत अधिक र अधिनि्र्
2013 ि र 4(1)
Rajkaj 16398324 :-माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार बजट घोषणा सं. 14.01.36 एवं
243.25 वषष 2024-25 के तहत् डीएफसीसीआईएल फ्रैट टर्मषनल (गतत शक्तत कागाां टर्मषनल) बधाल-इटावा गांव,
ककशनगढ़ रेनवाल तहसील से एन.एच-52 गोववन्दगढ़ तक जोडने हेतु सड़क तनमाषण एवं अन्य कायष की स्वीकृत
21.900 ककमी. लम्बाई की घोषणा की गई थी। उतत कायष की प्रशासतनक एवं ववत्तीय स्वीकृतत श्रीमान मुख्य
अर्ियंता एवं अततररतत सचचव, सातनवव राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक SE(NH)/DFCCIL/2020-
21/A&F/SEC-II/2024-25/D1572-73 ददनांक 28.12.2024 रार्श रूपयें 95.00 करोड की प्राप्त हुई है।
राजस्थान के राज्यपाल द्वारा िूर्म अजषन, पुनवाषसन और पुनर्वयषवस्थापन में उचचत प्रततकर और
पारदवषषता अचधकार अचधतनयम 2013 के तहत राजस्थान िूर्म अजषन, पुनवाषसन और पुनर्वयषवस्थापन में उचचत
प्रततकर और पारदवषषता अचधकार तनयम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6)
वविाग के पररपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 ददनांक 27.01.2017 के तनदेषानुसार बधाल-इटावा गांव,
ककशनगढ़ रेनवाल तहसील से एन.एच-52 गोववन्दगढ़ तक जोडने हेतु सड़क तनमाषण एवं अन्य कायष हेतु 21.900
ककमी. लम्बाई में से लगिग 6.00 ककमी. में ही िूर्म अवाक्प्त की जानी है।
ग्राम - हस्तेड़ा व मर्लकपुर में िूर्म अवाक्प्त ककये जाने के प्रयोजन से क्जला जयपुर में होना है।
प्रस्ताववत िूर्म अवाक्प्त में प्रिाववत गांव तनम्नानुसार हैः-
क्रम संख्या
क्जला
तहसील
आरआई
हल्का का नाम
गांव का नाम
1
2
3
4
5
6
1
जयपुर
चौमू
हस्तेड़ा
हस्तेड़ा
हस्तेड़ा
2
गोववन्दगढ़
मर्लकपुर
मर्लकपुर
वविाग द्वारा ग्राम - हस्तेड़ा व मर्लकपुर में डीएफसीसीआईएल फ्रैट टर्मषनल (गतत शक्तत कागाां
टर्मषनल बधाल-इटावा गांव, ककशनगढ़ रेनवाल तहसील से एन.एच-52 गोववन्दगढ़ तक जोडने हेतु सड़क तनमाषण
एवं अन्य कायष में िूर्म अवाक्प्त ककये जाने के प्रयोजन से क्जला जयपुर में होना है। उपरोतत चयतनत संस्था
द्वारा पररयोजना हेतु प्रस्ताववत िू-अजषन से प्रिाववत गांवों में सामाक्जक समाघात तनधाषरण राजस्थान िूर्म
अजषन, पुनवाषसन और पुनर्वयषस्थापन में उचचत प्रततकर और पारदर्शषत अचधकार तनयम 2016 के प्रावधानुसार
ककया जावेगा।
7380 राजस् थान राज-पत्र, जुलाई 14, 2025 भाग 1(ख)
सामाक्जक समाघात तनधाषरण की प्रकक्रया तनम्नानुसार होगीैः-
1. संस्था द्वारा पररयोजना हेतु प्रस्ताववत िू-अजषन से प्रिाववत र्वयक्ततयों का वववरण तैयार कर सामाक्जक
समाघात तनधाषरण की प्रारूप ररपोटष तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप ररपोटष की प्रतत प्रिाववत गांवों में समचचत सिा तत्पश्चात् प्रिाववत गांवों में पयाषप्त प्रचार प्रसार के
उपरांत जन जावेगी, क्जसका कायषवाही वववरण समुचचत रूप से ररकॉडष ककया जावेगा।
3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपक्त्तयो के समुचचत समाधान को शार्मल कर सामाक्जक समाघात
तनधाषरण ररपोटष एवं सामाक्जक समाघात प्रबंध योजना तैयार की जावेगी।
4. सामाक्जक समाघात तनधाषरण की प्रकक्रया प्रिाववत गांवो में संबंचधत पंचायत, नगर पररषद के परामशष से
की जावेगी।
5. सामाक्जक समाघात मूल्यांकन के दौरान ककसी िी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद
को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाक्जक समाघात तनधाषरण प्रकक्रया को इस अचधसूचना की ततथी से अचधकतम 6 माह अवचध से पूवष
सम्पूणष कराया जाना आवश्यक है।
सम्पकष सूत्रैः-
सामाक्जक समाघात तनधाषरण ईकाई
मैससष थौट कन्सलटैन्ट जयपुर प्रा0र्ल0,
1 डीए 15, जवाहरनगर
जयपुर-302004
सामाक्जक समाघात तनधाषरण एजेन्सी
अचधशाषी अर्ियंता,
सावषजतनक तनमाषण वविाग क्जला खण्ड फुलेरा।
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राज् य केन्द रीय मुरणालय, जयपुर।