राजस्थान राजपत्र
विशेष ांक
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
स धिक र प्रक शशत
Published by Authority
आषाढ़ 23, सोमवार, शाके 1947- जुलाई 14, 2025
Asadha 23, Monday, Saka 1947- July 14, 2025
भाग-1(ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
स िवजनिक निर् वण विभ ग
अधिसूचना
जयपुर, जून 23, 2025
(अन्तगवत भूशर् अजवि, पुिि वसि और पुिर्व्विस्थ पि र्ें उधित प्रनतकर और प रदवषवत अधिक र अधिनि्र्
2013 ि र 4(1)
संख्या 16086076 :-माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार बजट घोषणा सं. 14.01.36 एवं
243.25 वषष 2024-25 के तहत् डीएफसीसीआईएल फ्रैट टर्मषनल (गतत शक्तत कागाां टर्मषनल) बाघावास
एमडीआर-81 में दो लेन वायपास सड़क तनमाषण कायष 2.00 ककमी. लम्बाई की घोषणा की गई थी। उतत कायष की
प्रशासतनक एवं ववत्तीय स्वीकृतत श्रीमान मुख्य अर्ियंता एवं अततररतत सचिव, सा.तन.वव. राजस्थान जयपुर के
पत्र क्रमांक SE(NH)/DFCCIL/2020-21/A&F/SEC-II/2024-25/D1572-73 ददनांक 28.12.2024 रार्श रूपयें
10.00 करोड की प्राप्त हुई है।
राजस्थान के राज्यपाल द्वारा िूर्म अजषन, पुनवाषसन और पुनर्वयषवस्थापन में उचित प्रततकर और
पारदवषषता अचिकार अचितनयम 2013 के तहत राजस्थान िूर्म अजषन, पुनवाषसन और पुनर्वयषवस्थापन में उचित
प्रततकर और पारदवषषता अचिकार तनयम 2016 के प्राविानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6)
वविाग के पररपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 ददनांक 27.01.2017 के बाघावास एमडीआर-81- में दो लेन
वायपास सड़क तनमाषण कायष हेतु 2.00 ककमी. िूर्म अवाक्प्त की जानी है।
ग्राम- -बाघावास में िूर्म अवाक्प्त ककये जाने के प्रयोजन से क्जला जयपुर में होना है। प्रस्ताववत िूर्म
अवाक्प्त में प्रिाववत गांव तनम्नानुसार हैः
क्रम संख्या
क्जला
तहसील
आरआई
हल्का का नाम
गांव का नाम
1
2
3
4
5
6
1
जयपुर
ककशनगढ़ रेनवाल
बाघावास
बाघावास
बाघावास
वविाग द्वारा ग्राम- बाघावास में डीएफसीसीआईएल फ्रैट टर्मषनल (गतत शक्तत कागाां टर्मषनल)
बाघावास एमडीआर-81 में दो लेन वायपास सड़क तनमाषण कार्यष में िूर्म अवाक्प्त ककये जाने के प्रयोजन से क्जला
जयपुर में होना है। उपरोतत ियतनत संस्था द्वारा पररयोजना हेतु प्रस्ताववत िू-अजषन से प्रिाववत गांवों में
सामाक्जक समाघात तनिाषरण राजस्थान िूर्म अजषन, पुनवाषसन और पुनर्वयषस्थापन में उचित प्रततकर और
पारदर्शषत अचिकार तनयम 2016 के प्राविानुसार ककया जावेगा।
7384 राजस् थान राज-पत्र, जुलाई 14, 2025 भाग 1(ख)
सामाक्जक समाघात तनिाषरण की प्रकक्रया तनम्नानुसार होगीैः-
1. संस्था द्वारा पररयोजना हेतु प्रस्ताववत िू-अजषन से प्रिाववत र्वयक्ततयों का वववरण तैयार कर सामाक्जक
समाघात तनिाषरण की प्रारूप ररपोटष तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप ररपोटष की प्रतत प्रिाववत गांवों में समचित सिा तत्पश्िात् प्रिाववत गांवों में पयाषप्त प्रिार प्रसार के
उपरांत जन जावेगी, क्जसका कायषवाही वववरण समुचित रूप से ररकॉडष ककया जावेगा।
3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपक्त्तयो के समुचित समािान को शार्मल कर सामाक्जक समाघात
तनिाषरण ररपोटष एवं सामाक्जक समाघात प्रबंि योजना तैयार की जावेगी।
4. सामाक्जक समाघात तनिाषरण की प्रकक्रया प्रिाववत गांवो में संबंचित पंिायत, नगर पररषद के परामशष से
की जावेगी।
5. सामाक्जक समाघात मूल्यांकन के दौरान ककसी िी प्रकार के बल प्रयोग या िमकी का प्रयत्न इस कवायद
को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाक्जक समाघात तनिाषरण प्रकक्रया को इस अचिसूिना की ततथी से अचिकतम 6 माह अवचि से पूवष
सम्पूणष कराया जाना आवश्यक है।
सम्पकष सूत्रैः-
सामाक्जक समाघात तनिाषरण ईकाई
मैससष थौट कन्सलटैन्ट जयपुर प्रा0र्ल0,
1 डीए 15, जवाहरनगर
जयपुर-302004
सामाक्जक समाघात तनिाषरण एजेन्सी
अचिशाषी अर्ियंता,
सावषजतनक तनमाषण वविाग क्जला खण्ड फुलेरा।
आर.के.लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
स िवजनिक निर् वण,
विभ ग, राज, जयपुर।
राज य केन द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।