राजस्‍थान राजपत्र

विशेष ांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

स धिक र प्रक शशत

Published by Authority

आषाढ़ 23, सोमवार, शाके 1947- जुलाई 14, 2025

Asadha 23, Monday, Saka 1947- July 14, 2025

भाग-1(ख)

महत्‍वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सावणजननक्‍ननमाणर््‍ववभाग

(वृत्‍चिततौड़गढ़)

अधिसूचना

जयपुर, जून्‍30, 2025

(अन्तगगत भूमम अजगन पनुव्यवगस्थापन में उधचत प्रततकर और पारदर्षगत अधिकार अधितनयम 2013 की

िारा 4(1))

RAJKAJ 16226060 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमम अजगन, पुनवगसन और पुनव्यगस्थापन में

उधचत प्रततकर और पारदमशगता अधिकार अधितनयम 2013 की िारा 4(1) के तहत राजस्थान भूमम अजगन,

पुनवगसन और पुनव्यगस्थापन में उधचत प्रततकर और पारदमशगता अधिकार तनयम 2016 के प्राविानुसार

एवं राजस्थान सरकार द्वारा कपासन चौराहा से मानपुरा को जोड़ने वाली सड़क पर हाई लेवल ब्रिज

धचत्तौड़गढ़ का तनमागण कायग ककया जाना है। जजसकी भूमम अवाजतत की स्वीकृतत श्रीमान् मुख्य

अमभयन्ता (पथ), सावगजतनक तनमागण र्वभाग राजस्थान, जयपुर के पत्ांक F.7(02)/A&F/Sec.II/2024-

25/D-224 ददनांक 03.01.2025 द्वारा रामश रू. 5600.00 लाख की जारी की गई है। जजससे शहरी सड़क

कायग व हाई लेवल ब्रिज का तनमागण ककया जाना है। उक्त तनमागण कायग के दौरान ग्राम ड़गला का खेड़ा,

धचत्तौड़गढ़ व ककला तहसील एवं जजला धचत्तौड़गढ़ में भूमम अवाजतत की जानी है। जजनका र्ववरण

तनम्नानुसार है।

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पररयोजना हेतु तनयमानुसार समाघात तनिागररत हेतु सावगजतनक तनमागण र्वभाग द्वारा अरबन सड़क

एवं हाई लेवल ब्रिज तनमागण के दौरान भूमम अवाजतत के मलए ग्राम ड़गला का खेड़ा, धचत्तौड़गढ़ एवं

ककला का चयन ककया गया है।

उपरोक्त चयतनत संस्था द्वारा पररयोजना हेतु प्रस्तार्वत भू-अजगन से प्रभार्वत ग्रामों में सामाजजक

समाघात तनिागरण राजस्थान भूमम अजगन, पुनगवासन, और पुनगव्यवस्थापन उधचत प्रततकर और पारदमशगता

अधिकार तनयम 2016 के प्राविानुसार ककया जायेगा। सामाजजक समाघात तनिागरण की प्रकिया

तनम्नानुसार होगी-

1. संस्था द्वारा पररयोजना हेतु प्रस्तार्वत भू-अजगन से प्रभार्वत व्यजक्तयों का र्ववरण तैयार कर

सामाजजक समाघात तनिागरण की प्रारूप ररपोर्ग की जावेगी।

7418 राजस् थान राज-पत्, जुलाई 14, 2025 भाग 1(ख)

2. प्रारूप ररपोर्ग की प्रतत प्रभार्वत गांवो में सम्बजन्ित सभा तत्पश्चात् प्रभार्वत गााँवों में पयागतत प्रचार-

प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी। जजसका कायगवाही र्ववरण समुधचत रूप से ररकार्ग ककया

जावेगा।

3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपजत्तयों के समुधचत समािान सामाजजक समाघात तनिागररत

ररपोर्ग एवं सामाजजक समाघात प्रबन्ि योजना तैयार की जावेगी।

4. सामाजजक समाघात तनिागरण की प्रकिया प्रभार्वत गााँवो में सम्बजन्ित नगर पररषद् के परामशग से

की जावेगी।

5. सामाजजक समाघात मूलयांकन के दौरान ककसी भी प्रकार के बल प्रयोग या िमकी का प्रयत्न इस

कवायद को अंकृत और शून्य बना देगा।

6. सामाजजक समाघात तनिागरण प्रककया को इस अधिसूचना की ततधथ से अधिकतम 6 माह अवधि से

पूवग सम्पूणग कराया जाना आवश्यक है।

सम्पकग सूत्ः-

सामाजजक समाघात तनिागरण ईकाई

कायागलय अधिशाषी अमभयन्ता

सावगजतनक तनमागण र्वभाग खण्र् धचत्तौड़गढ़ जजला धचत्तौड़गढ़

[email protected]

सामाजजक समाघात तनिागरण एजेन्सी

सावगजतनक तनमागण र्वभाग खण्र् धचत्तौड़गढ़ जजला धचत्तौड़गढ़

श्री नवीन कुमार अग्रवाल

मो. 9460115476

अधिशाषी अमभयन्ता

सावगजतनक तनमागण र्वभाग खण्र् धचत्तौड़गढ़ जजला धचत्तौड़गढ़

[email protected]

आर.के. लूथरा,

संयुक्त्‍सचिव्‍(पथ),

सावणजननक्‍ननमाणर््‍ववभाग,

राजसथान्‍जयपुर।

राज् य केन् द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।