राजस्‍थान राजपत्र

विशेष ांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

स धिक र प्रक शशत

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आषाढ़ 23, सोमवार, शाके 1947- जुलाई 14, 2025

Asadha 23, Monday, Saka 1947- July 14, 2025

भाग-1(ख)

महत्‍वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सावणजननक ननमाणर् ववभाग

अधिसूचना

जयपुर] जुलाई्‍09] 2025

(अंतगणत भूमम अजणन, पुनवासणन और पुनव्र्यसथापन में उचित प्रनतकर और पारदमशणता अचिकार अचिननयम 2013 की िारा

4(1))

Rajkaj 16428400 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमम अजजन, पुनवाजसन और पुनव्र्यवस्थापन में उधचत प्रततकर और

पारदमशजता अधिकार अधितनयम 2013 के तहत् राजस्थान भूमम अजजन, पुनवाजसन और पुनव्र्यवस्थापन में उधचत प्रततकर

और पारदमशजता अधिकार तनयम 2016 के प्राविान अनुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) ववभाग के पररपत्र

क्रमांक प. 1(150) राज-6/2016/02 ददनांक 27/01/2017 के तनदेशानुसार खीवंसर बार्णपास का ननमाणर् एसएि-87 सी से

एन एि-62 एवं पदमसर िौराहा से रूपरजत िौराहा वाया कमणसी िौराहा मय बस सटेण्ड को तीनो सार्णड से जोडना का

ननमाणर् कायण के मलए राजस्व गांव लालावास, खीवंसर व ताडावास में भूमम अवाप्तत हेतू सामाप्जक समाघात अध्ययन कायज

के मलए प्जला नागौर की तहसील खींवसर में तनम्नानुसार प्रभाववत गााँवं में भूमम अजजन प्रस्ताववत है:-

क्र.सं.

प्जला

तहसील

गााँव

1

नागौर

खीवंसर

खीवंसर

2

नागौर

खीवंसर

लालावास

3

नागौर

खीवंसर

ताडावास

पररयोजना हेतु तनयमानुसार सामाप्जक समाघात तनिाजरण हेतु सावजतनक तनमाजण ववभाग द्वारा “सामाजजक आचथणक

ववकास सममनत नया रलावता, पोसट-गरूडवासी तह. िाकसु जजला -जयपुर (राजसथान) 303901” एजेंसी का चयन ककया

गया है।

उपरोक्त चयतनत संस्था द्वारा पररयोजना हेतु प्रस्ताववत भू-अजजन से प्रभाववत गााँवों में सामाप्जक समाघात तनिाजरण

राजस्थान भूमम अजजन, पुनवाजस और पुनव्र्यवस्थापन में उधचत प्रततकर और पारदमशजता अधिकार तनयम 2016 के

प्राविानानुसार ककया जायेगा। सामाप्जक समाघात तनिाजरण की प्रकक्रया तनम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा पररयोजना हेतु प्रस्ताववत भू-अजजन से प्रभाववत व्यप्क्तयों का वववरण तैयार कर सामाप्जक समाघात

तनिाजरण की प्रारूप ररपोर्ज तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप ररपोर्ज की प्रतत प्रभाववत गााँवों में समुधचत स्थान पर प्रदमशजत की जावेगी। तत्पश्चात प्रभाववत गााँवोंंं में

पयाजतत प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवार्ज की जावेगी, प्जसका कायजवाही वववरण समुधचत रूप से ररकॉडज ककया

जावेगा।

3. जन सुनवार्ज के दौरान आये सुझाओं/आपप्त्तयों को समुधचत समािान को शाममल कर सामाप्जक समाघात तनिाजरण

ररपोर्ज एवं सामाप्जक समाघात प्रबन्ि योजना ररपोर्ज तैयार की जावेगी।

7432 राजस् थान राज-पत्र, जुलाई 14, 2025 भाग 1(ख)

4. सामाप्जक समाघात तनिाजरण की प्रकक्रया प्रभाववत गांवों में सप्म्बप्न्ित पंचायत/नगरपामलका के परामशज से की

जावेगी।

5. पी.पी.पी. माध्यम के तहत ववकमसत ककये जाने वाली पररयोजनाओं हेतु अधितनयम की िारा 2(2)(a)(ii) के

प्राविानानुसार प्रभाववत पररवारों की सहमतत आवश्यक होगी।

6. सामाप्जक समाघात मूलयांकन के दौरान ककसी भी प्रकार के बल प्रयोग या िमकी का प्रयत्न र्स कवायद को अकृत

और शून्य बना देगा।

7. सामाप्जक समाघात तनिाजरण प्रकक्रया को र्स अधिसूचना की ततधथ से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूणज /सम्पूणज

कराया जाना आवश्यक है।

सम्पकण सूत्र :-

सामाजजक समाघात ननिाणरर् र्कार्ण

अधिशाषी अमभयन्ता

सावजतनक तनमाजण ववभाग

खण्ड नागोर (राजस्थान)

फोन नं. 8386028638

समाप्जक समाघात तनिाजरण एजेन्सी

सामाजजक आचथणक ववकास सममनत

1- श्री भरत लाल मीना ( पररयोजना ननदेशक)

सम्र्पक न.- 9414816655

कायाजलय- प्लाट न. 11, वाडण न. 19, कृवि मण्डी के सामने िाकसु 303901 जजला जयपुर (राजसथान)

र्ण-मेल [email protected]

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राज् य केन् द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।