राजस्‍थान राजपत्र

विशेष ांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

स धिक र प्रक शशत

Published by Authority

श्रावण 14, मंगलवार, शाके 1947- अगस् त 05, 2025

Sravana 14, Tuesday, Saka 1947- August 05, 2025

भाग-1(ख)

महत्‍वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

पररवहन एवं सडक सुरक्षा ववभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस् त 04, 2025

्‍्‍्‍्‍संख््‍या्‍एफ7(100)(71)/परर/ननयम/मु./2025/10830 :-यतः राज्य सरकार को समािान हो गया है कक ऐसी

पररस्स्िततयां ववद्यमान है स्जनके कारण मंस्जली गाड़ियों के यात्री भाडे की संरचना का पुनरीक्षण आवश्यक हो

गया है,

अतः अब राज्य सरकार मोटर यान अधितनयम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधितनयम संख्या 59) की िारा 67

की उप-िारा (1) द्वारा प्रदत त शस्ततयों का प्रयोग करते हुए और उत त उप-िारा के खण्ड (क) से (घ) की अपेक्षाओं

को

ध्यान

में

रखते

हुए

तिा

इस

संबंि

में

जारी

पूवव

अधिसूचना

संख् या

एफ

7(100)(71)/परर/तनयम/मु./2013/49215 ददनांक 27.05.2014 को अधिक्रममत करते हुए राज्य पररवहन

प्राधिकरण एवं समस्त प्रादेमशक पररवहन प्राधिकरणों को एततद्वारा तनम्नमलखखत तनदेश जारी करती है,

अिावत:-

राज्य पररवहन प्राधिकरण एवं समस्त प्रादेमशक पररवहन प्राधिकरण तुरन्द्त प्रभाव से अनन्द्य रूप से

नगरपामलका या नगर सुिार न्द्यास क्षेत्र के भीतर चलायी जा रही मंस्जली गाडडयों से मभन्द्न मंस्जली गाड़ियों के

संबि में अधिकतम यात्री भाडा नीचे उस्ललखखत रूप से तनयत करेगी:-

(1) सािारण सेवा 95 पैसे प्रतत कक.मी.प्रतत यात्री

(2) एत सप्रेस/मेल सेवा 100 पैसे प्रतत कक.मी.प्रतत यात्री

(3) सेमी-डीलत स सेवा 110 पैसे प्रतत कक.मी.प्रतत यात्री

(4) डीलत स सेवा 170 पैसे प्रतत कक.मी.प्रतत यात्री

(5) वातानुकूमलत सेवा 250 पैसे प्रतत कक.मी.प्रतत यात्री

स्पष्टीकरण सख्या 1

यह दरें इस शतव के अिीन रहते हुए अधिकतम होंगी कक वयस् क यात्रत्रयों से 5 ककलोमीटर की दूरी तक प्रभायव

न्द्यूनतम यात्री भाडा 5.00 रूपये होगा और बालक यात्रत्रयों के मामले में 2.00 रूपये होगा।

स्पष्टीकरण संख्या 2

“एतसप्रेस/मेल सेवा” से ऐसी सेवा अमभप्रेत है जो राजस् िान मोटर यान तनयम, 1990 के तनयम 7.14 में वखणवत

मानदण् डों के अनुरूप हो एवं प्रादेमशक पररवहन प्राधिकार या यिास्स्ितत, राज्य पररवहन प्राधिकरण द्वारा ववशेष

7943 राजस् िान राज-पत्र, अगस् त 05, 2025 भाग 1(ख)

रूप से अनुज्ञात ठहरने के स्िान तिा स्जला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं पंचायत सममतत मुख्यालय पर

ठहरने के मसवाय कम से कम 40 ककलोमीटर तक चल चुकने के पूवव ककसी भी स्िान पर नहीं ठहरती हो।

स्पष्टीकरण संख्या 3

“सेमी डीलतस सेवा” एवं “डीलतस सेवा” से कोई ऐसी सेवा अमभप्रेत है जो राजस् िान मोटर यान तनयम, 1990 के

तनयम 7.14 में ऐसी सेवाओं हेतु तनिावररत मानदण् डों के अनुरूप हो।

स्पष्टीकरण संख्या 4

“वातानुकूमलत सेवा” से कोई ऐसी सेवा अमभप्रेत है स्जसमे संपूणव वाहन वातानुकूमलत हो।

स्पष्टीकरण संख्या 5

यात्री भाडा 5 कक.मी. के प्रक्रमों (मंस्जल) में संगखणत ककया जावेगा। इस प्रयोजन के मलए 0.5 कक.मी. से अधिक 5

कक.मी. तक की दूरी को एक प्रक्रम (मंस्जल) धगना जावेगा और 0.5 कक.मी तक की दूरी को छोड ददया जायेगा।

स्पष्टीकरण संख्या 6

संगखणत यात्री भाडे की रामश 1.00 रू. के गुणक में तनिावररत की जावेगी और 49 पैसे या कम की रामश को छो़ि दी

जायेगी तिा 49 पैसे से अधिक की कोई भी रामश 1.00 रु. तक पूणावककत की जावेगी।

उदाहरणािव-

1.01 रू. से 1.49 रु. = 1.00 रू.

1.50 रू. से 1.99 रु. = 2.00 रु.

राज्यपाल के आदेश से,

ओ.पी.बुनकर,

संयुक्‍त शासन सचिव।

राज् य केन्द् रीय मुरणालय,जयपुर।