राजस्‍थान राजपत्र

विशेष ांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

स धिक र प्रक शशत

Published by Authority

श्रावण 14, मंगलवार, शाके 1947- अगस् त 05, 2025

Sravana 14, Tuesday, Saka 1947- August 05, 2025

भाग्‍6 (ग)

्‍ग्राम्‍पंचायत्‍संबंधी्‍विज्ञप्ततयां्‍आदि।

राज्य ननिााचन आयोग, राजसथान

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 28, 2025

संख्‍या एफ.4(1)(1)नपा/राननआ/14/2462 :-राजस्थान राज्य में नगरपाललकाओं के ललए सभी ननवााचनों

में अिीक्षण, ननर्देशन तथा ननयन्त्रण की शक्ततयााँ भारत के संवविान के अनुच्छेर्द 243 य क के अन्त्तगात राज्य

ननवााचन आयोग में ननहित िै,

और नगरपाललका अध्यक्षीय पर्दों के ननवााचनों के शुद्ध एवं सुचारू संचालन के ललए ननवााचन प्रतीकों की सूची

ववहित करने और प्रतीकों के आरक्षण, चयन, आवंटन एवं तत्संबंिी ववषयों को ववननहर्दाष्ट करने की

आवश्यकता िै,

अत: राज्य ननवााचन आयोग, राजस्थान नगरपाललका (ननवााचन) ननयम, 1994 के ननयम 20 तथा 78 एवं

78A के साथ पहित भारत के संवविान के अनुच्छेर्द 243 य क द्वारा प्रर्दत्त शक्ततयों का प्रयोग करते िुए और

इस ननलमत्त आयोग को समथा बनाने वाली सभी शक्ततयों का प्रयोग करते िुए अपनी पूवा की अधिसूचना

क्रमांक

,Q-4¼1½¼1½uik@jkfuvk@14@2979

हर्दनांक

20.08.2019,

संशोधित

अधिसूचना

क्रमांक

,Q-

4¼1½¼1½uik@jkfuvk@14@3880 हर्दनांक 07.10.2019, अधिसूचना क्रमांक ,Q-4¼1½¼1½uik@jkfuvk@14@1895 हर्दनांक

24.05.2023 एवं अधिसूचना क्रमांक ,Q-4¼1½¼1½uik@jkfuvk@ 14@1431 हर्दनांक 06.05.2025 को अधिक्रलमत

करते िुए ननम्न आर्देश जारी करता िै:-

1.

संक्षक्षप्त नाम, ववस्तार, लागू िोना और प्रारम्भ -

(1) इस आर्देश का नाम राजस्थान नगरपाललका ननवााचन प्रतीक (अध्यक्षीय पर्दों के ननवााचन िेतु सूची

और आवंटन) आर्देश, 2025 िै,

(2) इसका ववस्तार सम्पूणा राजस्थान राज्य में िै तथा यि नगरपाललकाओं के अध्यक्षीय पर्दों के

ननवााचन के संबंि में लागू िोगा, और

(3) यि आर्देश राजपर में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी िोगा।

2. पररभाषाए - इस आर्देश में जब तक कक ववषय या संर्दभा से अन्त्यथा अपेक्षक्षत न िो, -

(i)

सववरोि ननवााचन से नगरपाललका के अध्यक्ष के ललए ऐसा ननवााचन अलभप्रेत िै क्जसमें

मतर्दान िोता िै

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राजस् थान राज-पर, अगस् त 05, 2025

भाग 6 (ग)

(ii)

ननवााचन से नगरपाललका के अध्यक्षीय पर्द के ललए सािारण ननवााचन और उप

ननवााचन अलभप्रेत िै

(iii)

प्ररूप ग से इस आर्देश के संलग्न प्ररूप ग अलभप्रेत िै

(iv)

प्ररूप घ से इस आर्देश के संलग्न प्ररूप घ अलभप्रेत िै

(v)

खण्ड से इस आर्देश का खण़् अलभप्रेत िै

(vi)

र्दल से मान्त्यता प्राप्त राजनैनतक र्दल अलभप्रेत िै

(vii) मान्त्यता प्राप्त राजनैनतक र्दल से ननवााचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आर्देश, 1968 के

अिीन राजस्थान राज्य में मान्त्यता प्राप्त राजनैनतक र्दल अलभप्रेत िै

(viii) ननयम से राजस्थान नगरपाललका (ननवााचन) ननयम, 1994 के ननयम अलभप्रेत िैै

(ix)

सारणी-1 से इस आर्देश के संलग्न सारणी-1 अलभप्रेत िै

(x)

सारणी-2 से इस आर्देश के सलंग्न सारणी-2 से अलभप्रेत िै

(xi)

अध्यक्ष से ककसी नगरपाललका मण्डल का अध्यक्ष, नगरपररषद् का सभापनत और नगर

ननगम का मेयर अलभप्रेत िै और

(xii) जो शब्र्द और पर्द इस आर्देश में प्रयुतत ककये गये िैं ककन्त्तु पररभावषत निीं ककये गये िैं और

राजस्थान नगरपाललका अधिननयम, 2009 अथवा राजस्थान नगरपाललका (ननवााचन)

ननयम, 1994 में पररभावषत िैं, उनके विी अथा िोंगे, जो उतत अधिननयम और ननयम में

क्रमश: समनुहर्दष्ट ककये गये िैं।

3- ननवााचन प्रतीकों का आवंटन - ननवााचन लडने वाले अभ्याधथायों को इस आर्देश के उपबन्त्िों के अिीन प्रत्येक

सववरोि ननवााचन में एक प्रतीक आंवहटत ककया जायेगा तथा ककसी नगरपाललका के अध्यक्ष के ललए

ननवााचन में लभन्त्न-लभन्त्न अभ्यधथायों को लभन्त्न-लभन्त्न प्रतीक आवंहटत ककया जायेगा।

4.

ननवााचन प्रतीकों का वगीकरण -

(1) इस आर्देश के प्रयोजन के ललए प्रतीक, या तो आरक्षक्षत िैं अथवा मुतत।

(2) आरक्षक्षत प्रतीक वि प्रतीक िै जो सारणी-1 के स्तंभ 2 में वर्णात र्दल के ललए, उस र्दल के सम्मुख

स्तंभ 3 में ववननहर्दाष्ट ककया गया िै।

(3) मुतत प्रतीक ऐसा प्रतीक िै जो आरक्षक्षत प्रतीक से लभन्त्न िै और क्जसे सारणी-2 के स्तंभ 2 में

ववननहर्दाष्ट ककया गया िै।

5.

र्दलों के अभ्यधथायों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आवंटन -

(1) सारणी-1 के स्तम्भ 3 में ववननहर्दाष्ट आरक्षक्षत प्रतीक उसके सम्मुख स्तम्भ 2 में वर्णात र्दल द्वारा

ककसी ननवााचन में ख़े ककये गये अभ्यथी को िी आवंहटत ककया जायेगा, अन्त्य अभ्यथी को निीं।

(2) सारणी-1 के स्तम्भ 2 में वर्णात र्दल द्वारा ककसी ननवााचन में ख़े ककये गये अभ्यथी को उस र्दल

के सम्मुख स्तंभ 3 में ववननहर्दाष्ट प्रतीक िी आवंहटत ककया जायेगा, कोइा अन्त्य प्रतीक निीं।

6.

कोइा अभ्यथी ककसी र्दल द्वारा ख़ा ककया गया कब माना जायेगा - कोइा अभ्यथी ककसी मान्त्यता प्राप्त

राजनैनतक र्दल द्वारा खडा ककया गया तभी माना जायेगा, जबकक :-

भाग 6 (ग)

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(क)

उस अभ्यथी ने अपने नाम ननर्देशन पर में उस आशय की घोषणा की िो,

(ख)

संबंधित राजनैनतक र्दल के अध्यक्ष या राज्य इकाइा के प्रमुख या इस ननलमत्त उनके द्वारा

प्राधिकृत व्यक्तत द्वारा िस्ताक्षररत प्ररूप ’घ’ में इस आशय की ललर्खत सूचना नाम ननर्देशन

पर प्रस्तुत करने के अक्न्त्तम हर्दनांक को 3 बजे अपरान्त्ि तक ररटननाग अधिकारी को प्रर्दत्त

कर र्दी गइा िो,

(ग)

यहर्द राजनैनतक र्दल के अध्यक्ष या राज्य इकाइा के प्रमुख द्वारा ननयम 12 के उपननयम (2)

के प्राविानों के अन्त्तगात ककसी अन्त्य व्यक्तत को प्राधिकृत ककया िै और इस प्रकार प्राधिकृत

व्यक्तत द्वारा ररटननाग अधिकारी को पर प्रेवषत ककया िो तो प्राधिकृत व्यक्तत के नमूने के

िस्ताक्षर प्ररूप ’ग’ में ररटननाग अधिकारी को नाम ननर्देशन पर प्रस्तुत करने की अक्न्त्तम

हर्दनांक के अपरान्त्ि 3.00 बजे तक उपलब्ि करा हर्दये गये िों, और

(घ)

प्ररूप ’ग’ और प्ररूप ’घ’ पूवोतत पर्दाधिकारी अथवा प्राधिकृत व्यक्तत द्वारा केवल स्यािी से

िस्ताक्षररत ककये गये िों।

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भाग 6 (ग)

स्पष्टीकरण-1

इस खण़् के उप खण़् (ख) एवं (ग) में ककसी राजनैनतक र्दल की राज्य

इकाइा के प्रमुख से अलभप्रेत र्दल की राज्य इकाइा के अध्यक्ष और जिां र्दल

की राज्य इकाइा का अध्यक्ष पर्द निीं िै, विां सधचव से िै।

स्पष्टीकरण-2

राजनैनतक र्दलों द्वारा उनके र्दल की राज्य इाकाइा के प्रमुख के िस्ताक्षर

ननवााचन की लोकसूचना जारी िोने की नतधथ से पूवा आयोग को उपलब्ि

कराए जायेंगे। आयोग द्वारा उतत नमूने के िस्ताक्षर संबंधित ररटननिंग

अधिकारी को क्जला ननवााचन अधिकारी के मार्ात प्रेवषत ककए जायेंगे।

स्पष्टीकरण-3

प्ररूप ’ग’ और, यथाक्स्थनत, प्ररूप ’घ’ पर यहर्द र्दल के ककसी पर्दाधिकारी या

प्राधिकृत व्यक्तत के अनुललवप (Facsimile) िस्ताक्षर या रब़ स्टाम्पों के

िस्ताक्षर िै तो उन्त्िें निीं माना जायेगा तथा र्ैतस/इा-मेल/व्िाट्सअप

इत्याहर्द द्वारा प्रेवषत कोइा प्ररूप भी स्वीकार निीं ककया जायेगा।

7- र्दल द्वारा ख़ा ककया गया प्रनतस्थानी अभ्यथी (Substitute Candidate) -

(1) प्ररूप ’घ’ के स्तम्भ 6 में वर्णात प्रनतस्थानी उम्मीर्दवार (Substitute Candidate) क्जसका नाम

ननर्देशन पर संवीक्षा में खाररज निीं ककया गया िो एवं उसके द्वारा अभ्यधथाता वापस निीं ली गइा

िो, को उस र्दल द्वारा ख़ा ककया गया तभी माना जायेगा जबकक उस र्दल के अनुमोहर्दत

उम्मीर्दवार का नाम ननर्देशन-पर को ननयम-13 के अन्त्तगात संवीक्षा में रद्द कर हर्दया गया िो या

उसने अपनी अभ्यधथाता ननयम-16 के अन्त्तगात वापस ले ली िों।

(2) ऐसी क्स्थनत में जिााँ र्दल के अनुमोहर्दत अभ्यथी का नाम ननर्देशन पर स्वीकार कर ललया जाता िै

और वि अपनी अभ्यधथाता वावपस निीं लेता िै, यहर्द प्ररूप ’घ’ के स्तम्भ 6 में वर्णात प्रनतस्थानी

उम्मीर्दवार (Substitute Candidate) का नामननर्देशन-पर भी स्वीकार कर ललया जाता िै तथा ऐसा

प्रनतस्थानी उम्मीर्दवार (Substitute Candidate) भी अपनी अभ्यधथाता वावपस निीं लेता िै तो ऐसे

प्रनतस्थानी उम्मीर्दवार (Substitute Candidate) को र्दल द्वारा ख़ा ककया गया निीं माना जायेगा

और उसे मुतत प्रतीक इस आर्देश के खण़् 11 के अनुसार आवंहटत ककया जायेगा।

8- र्दल द्वारा अनुमोहर्दत अभ्यथी को प्रनतस्थावपत ककया जाना - यहर्द ककसी र्दल द्वारा पूवा में अनुमोहर्दत

अभ्यथी का मनोनयन ननरस्त करते िुये अन्त्य अभ्यथी को अनुमोहर्दत ककया गया िैं तो अन्त्य अभ्यथी

को िी र्दल का अनुमोहर्दत अभ्यथी माना जायेगा।

परन्त्तु र्दल द्वारा पूवा में अनुमोहर्दत अभ्यथी का मनोनयन ननरस्त करते िुये अन्त्य अभ्यथी का

मनोनयन तभी माना जायेगा जबकक प्ररूप ’घ’ में यि स्पष्ट उल्लेख िो कक पूवा में अनुमोहर्दत अभ्यथी

का मनोनयन ननरस्त कर हर्दया गया िै और र्दल के अध्यक्ष या प्राधिकृत व्यक्तत द्वारा िस्ताक्षररत

प्ररूप ’घ’ इस आर्देश के खण़् 6 में बतायी गयी समयावधि के भीतर ररटननाग अधिकारी को प्राप्त िो

गया िो।

परन्त्तु यि और कक यहर्द अध्यक्ष पर्द के ननवााचन के ललये एक से अधिक प्ररूप ’घ’ लभन्त्न लभन्त्न

अभ्यधथायों का मनोनयन वर्णात करते िुये ररटननाग अधिकारी को प्राप्त िोते िैं और र्दल यि बताने में

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असर्ल रिता िै कक पूवावती प्ररूप ’घ’ वावपस ले ललया गया िै या ले ललये गये िैं, तो ररटननाग

अधिकारी केवल ऐसे एक अभ्यथी को िी उतत र्दल द्वारा ख़ा ककया िुआ मानेगा क्जसका नाम

ननर्देशन पर सबसे पिले प्राप्त िुआ िै और शेष अभ्यथी या अभ्यधथायों के ललये यि माना जायेगा कक वे

र्दल द्वारा खडे निीं ककये गये िैं।

9.

ववननहर्दाष्ट प्रतीकों से लभन्त्न प्रतीकों के चयन व आवंटन पर ननषेि - जो अभ्यथी मान्त्यता प्राप्त

राजनैनतक र्दलों द्वारा खडे निीं ककये गये िों, उन्त्िें नगरपाललका अध्यक्ष के ननवााचन में संलग्न

सारणी-2 के स्तम्भ 2 में ववननहर्दाष्ट मुतत प्रतीकों में से िी ननवााचन प्रतीक आवंहटत ककये जायेंगे।

अभ्यधथायों को ननवााचन प्रतीक आवंहटत करते समय उनके द्वारा नामननर्देशन-पर में उक्ल्लर्खत रूधच

को ध्यान में रखा जायेगा। कोइा भी अभ्यथी उपरोततानुसार ववननहर्दाष्ट ननवााचन प्रतीकों के अनतररतत

अन्त्य ककसी प्रतीक की मांग निीं कर सकता िै और यहर्द उसके द्वारा अपने नामननर्देशन-परों में ककसी

अन्त्य प्रतीक का उल्लेख ककया गया िो तो उस पर ववचार निीं ककया जायेगा।

10.

प्रथम नाम ननर्देशन-पर में चुने गये प्रतीकों पर ववचार ककया जाना - अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रथम

नामननर्देशन-पर में र्दशााये गये प्रतीकों पर िी ववचार ककया जायेगा, भले िी वि नामननर्देशन-पर

संवीक्षा के र्दौरान खाररज तयों न िो गया िो। अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत बार्द के ककसी नामननर्देशन-पर में

उक्ल्लर्खत (Mentioned) प्रतीकों को ववचार में निीं ललया जायेग

परन्त्तु ककसी र्दल द्वारा खडे ककये अभ्यथी के प्रकरण में ऐसे नामननर्देशन पर, क्जसमे अभ्यथी ने

स्वयं को उस र्दल द्वारा ख़ा ककया जाने की घोषणा की िो, में र्दशााये गये र्दल के आरक्षक्षत प्रतीक पर

ववचार ककया जायेगा, भले िी ऐसा नाम ननर्देशन पर प्रथम निीं िो

परन्त्तु यि और कक यहर्द ककसी अभ्यथी ने अपने लभन्त्न-लभन्त्न नामननर्देशन परों में लभन्त्न-लभन्त्न र्दलों

द्वारा स्वयं को ख़ा ककया जाने की घोषणा इस अधिसूचना के खण़् 6(क) के अन्त्तगात की िै तो ऐसे

नाम ननर्देशन पर, क्जसमें र्दशााये गये र्दल ने खण़् 6 के अन्त्तगात नोहटस द्वारा अभ्यथी का मनोनयन

ककया िै, पर ववचार ककया जायेगा और यहर्द अभ्यथी का एक से अधिक र्दलों ने खण़् 6 के अंतगात

नोहटस द्वारा मनोनयन ककया िै तो ऐसे नामननर्देशन परों में पश्चात्वती नामननर्देशन पर में की गयी

घोषणा पर िी ववचार ककया जायेगा तथा पूवावती नामननर्देशन परों में की गयी घोषणाओं पर ववचार

निीं ककया जायेगा।

स्पष्टीकरण- 1. यहर्द अभ्यथी ने प्रथम नाम ननर्देशन पर में स्वयं को ककसी र्दल द्वारा ख़ा ककये जाने

की घोषणा की िै, साथ िी मुतत ननवााचन प्रतीकों का भी चयन ककया िै और अभ्यथी

को र्दल द्वारा अनुमोहर्दत निीं ककया जाता िै तब उतत प्रथम नाम ननर्देशन पर में

र्दशााये गये मुतत प्रतीकों पर िी ववचार ककया जायेगा।

2. ऐसे मामले में जिााँ अभ्यथी ने ककसी र्दल द्वारा खडे ककये जाने की उम्मीर्द में प्रथम

नाम ननर्देशन पर में स्वयं को र्दल द्वारा ख़ा ककया जाना घोवषत ककया िै, लेककन

ननवााचन प्रतीकों का चयन निीं ककया िै और र्दल ने उसे अनुमोहर्दत निीं ककया िै तो

द्ववतीय नाम ननर्देशन पर में उक्ल्लर्खत ननवााचन प्रतीक के आवंटन के प्रयोजनाथा

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भाग 6 (ग)

प्रथम माना जायेगा। यहर्द द्ववतीय और तृतीय नाम ननर्देशन पर भी इसी प्रकार र्दल

द्वारा ख़े ककये जाने की घोषणा करते िुए प्रस्तुत ककये गये िैं और प्रतीकों का चयन

निीं ककया गया िै तो चतुथा नाम ननर्देशन पर में र्दशााये गये प्रतीकों पर ववचार ककया

जायेगा। यहर्द ककसी भी नाम ननर्देशन पर में प्रतीकों का चयन निीं ककया गया िै तो

खण्ड 11 के अन्र्तगत मुतत प्रतीक आवंहटत ककये जायेंगे।

भाग 6 (ग)

राजस् थान राज-पर, अगस् त 05, 2025

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11.

अन्त्य अभ्यधथायों (ननर्दालीय अभ्यधथायों) को प्रतीकों का आवंटन - ऐसे अभ्यथी, क्जन्त्िें ककसी र्दल ने

ख़ा निीं ककया िै, उनके प्रथम नामननर्देशन पर में अंककत प्राथलमकता के आिार पर सारणी-2 में से

ननम्नानुसार ननवााचन प्रतीक आवंहटत ककया जायेगा :-

(क)

यहर्द रूधच में प्रथम वरीयता पर उक्ल्लर्खत प्रतीक को एक िी अभ्यथी द्वारा चािा गया िै तो

वि प्रतीक उसी उम्मीर्दवार को आवंहटत कर हर्दया जायेगा,

(ख)

यहर्द एक िी प्रतीक को एक से अधिक अभ्यधथायों ने अपनी रूधच की प्रथम वरीयता पर रखा िो

तो मुतत प्रतीक के आवंटन का ननणाय ’लॉट’ (Lot) द्वारा ककया जायेगा। क्जस अभ्यथी के

पक्ष में लॉट (Lot) ननकले उसे िी वि प्रतीक आवंहटत ककया जायेगा। लॉट (Lot) ननकालने की

कायावािी उपक्स्थत अभ्यधथायों या उनके ननवााचन अलभकतााओं के समक्ष की जाएगी,

(ग)

रूधच में प्रथम वरीयता पर उक्ल्लर्खत प्रतीकों का आवंटन िो जाने पर, शेष बचे अभ्यधथायों को

उनकी रूधच की द्ववतीय वरीयता पर उक्ल्लर्खत प्रतीकों का आवंटन उपरोतत के अनुसार

ककया जायेगा।

(घ)

तत्पश्चात् शेष रिे अभ्यधथायों को उनकी रूधच की तृतीय वरीयता पर उक्ल्लर्खत ननवााचन

प्रतीकों का आवंटन उपरोततानुसार िी ककया जायेगा, और

(ड.)

प्रथम, द्ववतीय एवं तृतीय वरीयता के सभी ननवााचन प्रतीक आवंहटत िो जाने के पश्चात् यहर्द

कोइा अभ्यथी ऐसा रि जाता िै, क्जसे अपनी रूधच का (तीन में से) कोइा प्रतीक आवंहटत न िुआ

िो या क्जसने कोइा रूधच िी न र्दी िो तो उसे सारणी-2 के स्तम्भ 2 में ववननहर्दाष्ट मुतत

ननवााचन प्रतीकों में से क्रम में सबसे ऊपर वाला वि प्रतीक आवंहटत ककया जायेगा जो ककसी

को आवंहटत निीं ककया गया िै। प्रतीकों का क्रमवार इस प्रकार का आवंटन, अभ्यधथायों को

हिन्त्र्दी वणाक्रमानुसार चुनाव लडने वाले अभ्यधथायों की सूची में, उनके नामों के अनुसार (एक

के बार्द एक) ककया जायेगा।

12- ननवााचन प्रतीकों के आवंटन में ररटननिंग अधिकारी का ननणाय एवं उनका पुनरीक्षण :- ररटननिंग अधिकारी

द्वारा ककसी अभ्यथी को ककसी प्रतीक का आवंटन अंनतम िोगा लसवाय विां के जिााँ वि राज्य ननवााचन

आयोग द्वारा इस ननलमत्त जारी ककये गये ननर्देशों से असंगत िै, उस क्स्थनत में राज्य ननवााचन आयोग

आवंटन को ऐसी रीनत से पुनरीक्षक्षत कर सकेगा जो वि िीक समझे।

13.

अनुर्देश तथा ननर्देश ननकालने की आयोग की शक्तत - राज्य ननवााचन आयोग,-

(क)

इस आर्देश के उपबन्त्िों मे से ककसी का स्पष्टीकरण करने के ललए

(ख)

ककसी ऐसी कहिनाइा को र्दूर करने के ललए, जो ककन्त्िीं ऐसे उपबंिों के कायाान्त्वयन के संबंि में

उत्पन्त्न िो तथा

(ग)

प्रतीकों के आरक्षण तथा आबंटन के ककसी मामले के संबंि में क्जसके ललए इस आर्देश में कोइा

उपबन्त्ि निीं िै या उपबन्त्ि अपयााप्त िै, तथा क्जसके ललए ननवााचनों के ननबााि तथा

व्यवक्स्थत संचालन के ललए आयोग की राय में उपबन्त्ि करना आवश्यक िै, अनुर्देश तथा

ननर्देश ननकाल सकेगा।

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राजस् थान राज-पर, अगस् त 05, 2025

भाग 6 (ग)

सारणी-1

(मान्त्यता प्राप्त राजनैनतक र्दल व आरक्षक्षत प्रतीक)

क्र.सं.

मान्त्यता प्राप्त र्दल

आरक्षक्षत प्रतीक

1.

2.

3.

A- राष्रीय र्दल

1.

आम आर्दमी पाटी

झाडू

2.

बिुजन समाज पाटी

िाथी

3.

भारतीय जनता पाटी

कमल

4.

कम्युननस्ट पाटी ऑर् इंडडया (माक्र्सलसस्ट)

िथौ़ा, िाँलसया और लसतारा

5.

इंडडयन नेशनल कााँग्रेस

िाथ

6.

नेशनल पीपुल्स पाटी

ककताब

B- राज्यीय र्दल (राजस्थान राज्य के ललए)

1.

राष्रीय लोकतांत्ररक पाटी

बोतल

2.

भारत आहर्दवासी पाटी

िॉकी और बॉल

सारणी-2

(नगरपाललका अध्यक्ष के ननवााचन के ललए मुतत प्रतीकों की सूची)

क्र.सं.

ननवााचन

आयोग

की सूची

में वर्णात

क्र.सं.

मुतत प्रतीक

क्र.सं.

ननवााचन

आयोग

की सूची

में

वर्णात

क्र.सं.

मुतत प्रतीक

1.

87

प्रेस

2.

145

स्लेट

3.

88

कटिल

4.

147

जुराबें

5.

89

केतली

6.

148

सोर्ा

7.

91

लभंडी

8.

149

स्पैनर

9.

92

लेडी पसा

10.

152

स्टूल

11.

94

कुन्त्डी

12.

154

झूला

13.

95

लैटर बातस

14.

156

लसररन्त्ज

15.

99

माधचस की डडब्बी

16.

158

मेज

17.

100

माइाक

18.

163

टैन्त्ट

19.

106

क़ािी

20.

165

टीलर

भाग 6 (ग)

राजस् थान राज-पर, अगस् त 05, 2025

109

21.

109

नाशपाती

22.

167

धचमटा

23.

110

मटर

24.

168

र्दााँत ब्रुश

25.

117

मूसल और खरल

26.

169

टूथपेस्ट

27.

118

पेरोल पम्प

28.

172

रक

29.

121

करनी

30.

176

टायर

31.

124

िान्त्डी

32.

179

छ़ी

33.

125

प्रैशर कुकर

34.

180

र्दीवार खूंटी

35.

127

रेजर

36.

182

अखरोट

37.

129

अंगूिी

38.

183

तरबूज

39.

130

रोड रोलर

40.

184

पानी का टैंक

प्ररूप - ’ग’

राज्य में मान्त्यता प्राप्त राजनैनतक र्दल द्वारा खडे ककये गये उम्मीर्दवारों के नामों

की सूचना के ललये प्राधिकृत व्यक्ततयों के संबंि में सूचना

(र्देर्खए अधिसूचना संख्या एर् 4(1)(1)नपा/राननआ/14/2462 हर्दनांक 28.07.2025 का खण़् 6)

प्रेवषनत-

ररटननाग अधिकारी,

नगरपाललका ............................

ववषय:- नगरपाललका अध्यक्ष पर्द के ननवााचन िेतु ननवााचन प्रतीकों का आवंटन- उम्मीर्दवारों के नामों

की सूचना र्देने के ललये व्यक्ततयों का प्राधिकृत ककया जाना।

मिोर्दय,

अधिसूचना संख्या एर् 4(1)(1)/नपा/राननआ/14/2462 हर्दनांक 28.07.2025 के खण़् (6) के अनुसरण में,

मैं, इसके द्वारा संसूधचत करता/करती ि ूं कक ऊपर उद्धृत ननवााचन में र्दल द्वारा खडे ककये जाने के ललये

प्रस्ताववत उम्मीर्दवारों के नामों की सूचना र्देने के ललये ....................................... (र्दल का नाम), जो

ननवााचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आर्देश 1968 के अंतगात राजस्थान में मान्त्यता प्राप्त राजनैनतक र्दल िै,

द्वारा ननम्नललर्खत व्यक्तत/व्यक्ततयों को प्राधिकृत ककया गया िै :-

सूचना भेजने के ललये प्राधिकृत

व्यक्तत का नाम

र्दल में िाररत

पर्द का नाम

नगरपाललका का नाम क्जसके

संबंि में उसे प्राधिकृत ककया गया िै

1.

2.

3.

1.

2.

3.

2.

इस प्रकार प्राधिकृत ऊपर उक्ल्लर्खत व्यक्तत/व्यक्ततयों के िस्ताक्षरों के नमूने नीचे हर्दये गये िैं :-

110

राजस् थान राज-पर, अगस् त 05, 2025

भाग 6 (ग)

1-

श्री ................................................................... के नमूना िस्ताक्षर

(1) ............................. (2) ........................... (3) ...........................

2-

श्री .................................................................. के नमूना िस्ताक्षर

(1) ........................ (2) .......................... (3) ................................

3-

श्री .................................................................. के नमूना िस्ताक्षर

(1) ........................ (2) .......................... (3) ................................

भवर्दीय,

स्थान: .........................

हर्दनांक .........................

अध्यक्ष/र्दल के प्रधिकृत व्यक्तत का नाम

एवं िस्ताक्षर व र्दल का नाम र्दल की मोिर सहित

नोट:- 1. यि प्ररूप नाम ननर्देशन-पर प्रस्तुत करने की अंनतम तारीख को 3.00 बजे अपरान्त्ि तक ररटननाग

अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत िो जाना चाहिये।

2. प्ररूप उपयुातत पर्दाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्तत द्वारा स्यािी से िस्ताक्षररत ककया जाना चाहिये।

ककसी पर्दाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्तत के अनुललवप (Facsimile) िस्ताक्षर अथवा रब़ स्टाम्प

के िस्ताक्षरों को स्वीकार निीं ककया जायेगा।

3. र्ैतस/इा-मेल/व्िाट्सअप इत्याहर्द से भेजा गया प्ररूप मान्त्य निीं िोगा।

प्ररूप-‘घ‘

राज्य में मान्त्यता प्राप्त राजनैनतक र्दल द्वारा खडे ककये गये उम्मीर्दवारों के नामों के बारे में सूचना

(नगरपाललका अध्यक्षीय पर्द के ललए ननवााचन)

(र्देर्खए अधिसूचना संख्या एर्4(1)(1)नपा/राननआ/14/2462 हर्दनांक 28.07.2025 का खण़् 6)

प्रेवषत:-

ररटननाग अधिकारी,

नगरपाललका -----------------

ववषय :- नगरपाललका अध्यक्षीय पर्द के ननवााचन िेतु उम्मीर्दवार खडे करना ।

मिोर्दय,

अधिसूचना संख्या एर् 4(1)(1)नपा/राननआ/2014/2462 हर्दनांक 28.07.2025 के खण़् (6) के अनुसरण

में............................................... (र्दल का नाम) जो ननवााचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आर्देश, 1968 के

अंतगात राजस्थान में मान्त्यता प्राप्त राजनैनतक र्दल िै, ने ननम्नललर्खत व्यक्ततयों को ऊपर उद्धृत ननवााचन में

अपने उम्मीर्दवारों के रूप में खडा ककया िै । मैं उतत र्दल की ओर से एत्र्दद्वारा सूचना र्देता िूाँ कक वि व्यक्तत

क्जसका वववरण नीचे :-

1.(i) स्तम्भ 3 से 5 में हर्दया गया िै उतत र्दल का अनुमोहर्दत अभ्यथी िै, और

भाग 6 (ग)

राजस् थान राज-पर, अगस् त 05, 2025

111

(ii) वि व्यक्तत क्जसका वववरण नीचे स्तम्भ 6 से 8 में वर्णात िै, र्दल का प्रनतस्थानी अभ्यथी िै, जो

अनुमोहर्दत अभ्यथी के नाम ननर्देशन-पर की संवीक्षा में खाररज ककये जाने अथवा उसके अभ्यधथाता

वापस लेने पर उसका स्थान लेगा, यहर्द प्रनतस्थानी अभ्यथी अभी भी ननवााचन ल़ने वाला अभ्यथी िै

:-

नगर-

पाललका का

नाम

वाडा

संख्या

अनुमोहर्दत

उम्मीर्दवार

का नाम

अनुमोहर्दत

उम्मीर्दवार

के*वपता/मा

ता /पनत का

नाम

अनुमोहर्दत

उम्मीर्दवार

का डाक का

पता

प्रनतस्थानी

उम्मीर्दवार

का

नाम

(जो

अनुमोहर्दत

उम्मीर्दवार

के

नामननर्देशन-

पर को संवीक्षा

में रद्द कर हर्दये

जाने/अभ्यधथाता

वापस लेने पर

उसका

स्थान

लेगा,

यहर्द

प्रनतस्थानी

अभ्यथी अभी

भी

ननवााचन

ल़ने

वाला

अभ्यथी िै।

प्रनतस्थानी

उम्मीर्दवार

के*वपता/माता/

पनत का नाम

प्रनतस्थानी

उम्मीर्दवार के

डाक का पता

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.

प्ररूप ‘घ‘ में र्दल के अनुमोहर्दत अभ्यथी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री ...................................... र्दल के

प्रनतस्थानी अभ्यथी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री ....................................... के पक्ष में पिले र्दी गइा सूचना

एत्र्दद्वारा ववखंड़त की जाती िै।

3.

यि प्रमार्णत ककया जाता िै कक प्रत्येक अभ्यथी क्जसके नाम का ऊपर उल्लेख ककया गया िै, इस

राजनैनतक र्दल का एक सर्दस्य िै उसका नाम, इस र्दल के सर्दस्यों की नामावली में ववधिवत् शालमल िै।

भवर्दीय,

स्थान: ....................

हर्दनांक: ..................

अध्यक्ष/र्दल के प्रधिकृत व्यक्तत का नाम

एवं िस्ताक्षर व र्दल का नाम र्दल की मोिर सहित

नोट:- 1. यि प्ररूप नाम ननर्देशन-पर प्रस्तुत करने की अंनतम तारीख को 3.00 बजे अपरान्त्ि से पूवा ररटननाग

अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत िो जाना चाहिये।

112

राजस् थान राज-पर, अगस् त 05, 2025

भाग 6 (ग)

2. प्ररूप उपयुातत पर्दाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्तत द्वारा स्यािी से िस्ताक्षररत ककया जाना चाहिये।

ककसी पर्दाधिकारी या प्र्राधिकृत व्यक्तत के अनुललवप (Facsimile) िस्ताक्षर अथवा रब़ स्टाम्प

आहर्द के माध्यम से ककये गये िस्ताक्षर स्वीकार निीं ककये जायेगें।

3. र्ैतस/इा-मेल/व्िाट्सअप से भेजा गया प्ररूप स्वीकार निीं ककया जायेगा।

4. यहर्द लागू न िो तो प्ररूप का पैरा 2 काट र्दें और यहर्द लागू िो तो उसे उधचत रूप से भरा जाना

चाहिये।

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* जो लागू निीं िो उसे काट र्दीक्जये

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आज्ञा से,

नललनी किोनतया,

सचचि।

राज््‍य्‍ेे्‍्‍रीय्‍मणर,ाययुजयपणर।