राजस्‍थान राजपत्र

विशेष ांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

स धिक र प्रक शशत

Published by Authority

श्रावण 14, मंगलवार, शाके 1947- अगस् त 05, 2025

Sravana 14, Tuesday, Saka 1947- August 05, 2025

भाग्‍6 (ग)

्‍ग्राम्‍पंचायत्‍संबंधी्‍विज्ञप्ततयां्‍आदि।

राज्य ननिााचन आयोग, राजसथान

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 28, 2025

संख्‍या एफ.4(1)(1)नपा/राननआ/14/2469 :-राजसथान राज्य में नगरपालिकाओं के लिए सभी ननिााचनों

में अधीक्षण, ननिेशन तथा ननयन्त्त्रण भारत के संविधान के अनुच्छेि 243 य क के अन्त्तगात राज्य ननिााचन

आयोग में ननदित िै,

और नगरपालिका िार्डों के ननिााचनों के शुद्ध एवं सुचारू संचालन के ललए ननवााचन प्रतीकों की सूची ववहित

करने और प्रतीकों के आरक्षण, चयन, आवंटन एवं तत्संबंिी ववषयों को ववननहदाष्ट करने की आवश्यकता िै,

अत: राज्य ननवााचन आयोग, राजस्थान नगरपाललका (ननवााचन) ननयम, 1994 के ननयम 20 के साथ

पहित भारत के संवविान के अनुच्छेद 243 य क द्वारा प्रदत्त शक्ततयों का प्रयोग करते िुए और इस ननलमत्त

आयोग को समथा बनाने वाली सभी शक्ततयों का प्रयोग करते िुए अपनी पूवा की अधिसूचना क्रमांक ,Q-

4¼1½¼1½uik@jkfuvk@14@1516 हदनांक 02.05.2019, संशोधित अधिसूचना क्रमांक ,Q-4¼1½¼1½uik@jkfuvk@14@3888

हदनांक 07.10.2019, अधिसूचना क्रमांक ,Q-4¼1½¼1½uik@jkfuvk@14@1903 हदनांक 24.05.2023 एवं अधिसूचना

क्रमांक ,Q-4¼1½¼1½uik@jkfuvk@14@1439 हदनांक 06.05.2025 को अधिक्रलमत करते िुए ननम्न आदेश जारी करता

िै:-

1.

संक्षक्षतत नाम, विसतार, िागू िोना और प्रारम्भ -

(1) इस आदेश का नाम राजस्थान नगरपाललका ननवााचन प्रतीक (सदस्य पद के ननवााचन िेतु सूची

और आवंटन) आदेश, 2025 िै,

(2) इसका ववस्तार सम्पूणा राजस्थान राज्य में िै तथा यि नगरपाललकाओं के वाडोर ं के ननवााचन के

संबंि में लागू िोगा, और

(3) यि आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी िोगा।

2.

पररभाषाए - इस आदेश में जब तक कक ववषय या संदभा से अन्यथा अपेक्षक्षत न िो, -

(i)

सववरोि ननवााचन से वाडा के ललए ऐसा ननवााचन अलभप्रेत िै क्जसमें मतदान िोता िै

(ii)

ननवााचन से नगरपाललका के ककसी वाडा के ललए सािारण ननवााचन और उप ननवााचन

अलभप्रेत िै

(iii)

प्ररूप क से इस आदेश के संलग्न प्ररूप क अलभप्रेत िै

(iv)

प्ररूप ख से इस आदेश के संलग्न प्ररूप ख अलभप्रेत िै

(v)

खण्ड से इस आदेश का खण़् अलभप्रेत िै

(vi)

दल से मान्यता प्राप्त राजनैनतक दल अलभप्रेत िै

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भाग 6 (ग)

(vii) मान्यता प्राप्त राजनैनतक दल से ननवााचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के

अिीन राजस्थान राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैनतक दल अलभप्रेत िै

(viii) ननयम से राजस्थान नगरपाललका (ननवााचन) ननयम, 1994 अलभप्रेत िै

(ix)

सारणी-1 से इस आदेश के संलग्न सारणी-1 अलभप्रेत िै

(x)

सारणी-2 से इस आदेश के सलंग्न सारणी-2 अलभप्रेत िै

(xi)

वाडा से ककसी नगरपाललका का वाडा अलभप्रेत िै और

(xii) जो शब्द ओर पद इस आदेश में प्रयुतत ककये गये िैं ककन्तु पररभावषत निीं ककये गये िैं और

राजस्थान नगरपाललका अधिननयम, 2009 अथवा राजस्थान नगरपाललका (ननवााचन)

ननयम, 1994 में पररभावषत िैं, उनके विी अथा िोंगे, जो उतत अधिननयम और ननयम में

क्रमश: समनुहदष्ट ककये गये िैं।

3.

ननिााचन प्रतीकों का आिंटन - ननवााचन लडने वाले अभ्यधथायों को इस आदेश के उपबन्िों के अिीन

प्रत्येक सववरोि ननवााचन में एक प्रतीक आंवहटत ककया जायेगा तथा ककसी वाडा के ननवााचन में लभन्न-

लभन्न अभ्यधथायों को लभन्न-लभन्न प्रतीक आवंहटत ककया जायेगा।

4.

ननिााचन प्रतीकों का िगीकरण -

(1) इस आदेश के प्रयोजन के ललए प्रतीक, या तो आरक्षक्षत िै अथवा मुतत।

(2) आरक्षक्षत प्रतीक वि प्रतीक िै जो सारणी-1 के स्तंभ 2 में वर्णात दल के ललए, उस दल के सम्मुख

स्तंभ 3 में ववननहदाष्ट ककया गया िै।

(3) मुतत प्रतीक ऐसा प्रतीक िै जो आरक्षक्षत प्रतीक से लभन्न िै और क्जसे सारणी-2 के स्तंभ 2 में

ववननहदाष्ट ककया गया िै।

5.

ििों के अभ्यर्थायों द्िारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आिंटन -

(1) सारणी-1 के स्तम्भ 3 में ववननहदाष्ट आरक्षक्षत प्रतीक उसके सम्मुख स्तम्भ 2 में वर्णात दल द्वारा

ककसी ननवााचन में ख़े ककये गये अभ्यथी को िी आवंहटत ककया जायेगा, अन्य अभ्यथी को निीं।

(2) सारणी-1 के स्तम्भ 2 में वर्णात दल द्वारा ककसी ननवााचन में ख़े ककये गये अभ्यथी को उस दल

के सम्मुख स्तंभ 3 में ववननहदाष्ट प्रतीक िी आवंहटत ककया जायेगा, कोइा अन्य प्रतीक निीं।

6.

कोर्ा अभ्यथी ककसी िि द्िारा खडा ककया गया कब माना जायेगा - कोइा अभ्यथी ककसी मान्यता प्राप्त

राजनैनतक दल द्वारा खडा ककया गया तभी माना जायेगा, जबकक :-

(क)

उस अभ्यथी ने अपने नाम ननदेशन पत्र में उस आशय की घोषणा की िो,

(ख)

संबंधित राजनैनतक दल के अध्यक्ष या राज्य इकाइा के प्रमुख या इस ननलमत्त उनके द्वारा

प्राधिकृत व्यक्तत द्वारा िस्ताक्षररत प्ररूप ’ख’ में इस आशय की ललर्खत सूचना नाम ननिेशन

पत्र प्रसतुत करने के अप्न्त्तम दिनांक को 3 बजे अपरान्त्ि तक ररटननाग अधिकारी को प्रदत्त

कर दी गइा िो,

(ग)

यहद राजनैनतक दल के अध्यक्ष या राज्य इकाइा के प्रमुख द्वारा ननयम 12 के उपननयम (2)

के प्राविानों के अन्तगात ककसी अन्य व्यक्तत को प्राधिकृत ककया िै और इस प्रकार प्राधिकृत

भाग 6 (ग)

राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 05, 2025

115

व्यक्तत द्वारा ररटननाग अधिकारी को पत्र प्रेवषत ककया िो तो प्राधिकृत व्यक्तत के नमूने के

िस्ताक्षर प्ररूप ’क’ में ररटननाग अधिकारी को नाम ननिेशन पत्र प्रसतुत करने की अप्न्त्तम

दिनांक के अपरान्त्ि 3.00 बजे तक उपलब्ि करा हदये गये िों, और

(घ)

प्ररूप ’क’ और प्ररूप ’ख’ पूवोतत पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत व्यक्तत द्वारा केवल स्यािी से

िस्ताक्षररत ककये गये िों।

स्पष्टीकरण-1

इस खण्ड के उप खण़् (ख) एवं (ग) में ककसी राजनैनतक दल की राज्य

इकाइा के प्रमुख से अलभप्रेत दल की राज्य इकाइा के अध्यक्ष और जिां दल

की राज्य इकाइा का अध्यक्ष पद निीं िै, विााँ सधचव से िै।

स्पष्टीकरण-2

राजनैनतक दलों द्वारा उनके दल की राज्य इकाइा के प्रमुख के िस्ताक्षर

ननवााचन की लोकसूचना जारी िोने की नतधथ से पूवा आयोग को उपलब्ि

कराए जायेंगे। आयोग द्वारा उतत नमूने के िस्ताक्षर संबंधित ररटननिंग

अधिकारी को क्जला ननवााचन अधिकारी के मार्ात प्रेवषत ककए जायेंगे।

स्पष्टीकरण-3

प्ररूप ’क’ और, यथाक्स्थनत, प्ररूप ’ख’ पर यहद दल के ककसी पदाधिकारी

या प्राधिकृत व्यक्तत के अनुललवप (Facsimile) िस्ताक्षर या रब़ स्टाम्पों के

िस्ताक्षर िै तो उन्िें निीं माना जायेगा तथा र्ैतस/इा-मेल/व्िाट्सअप

इत्याहद द्वारा प्रेवषत कोइा प्ररूप भी स्वीकार निीं ककया जायेगा।

7- िि द्िारा खडा ककया गया प्रनतसथानी अभ्यथी (Substitute Candidate) :-

(1) प्ररूप ’ख’ के स्तम्भ 6 में वर्णात प्रनतस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) क्जसका नाम-

ननदेशन पत्र संवीक्षा में खाररज निीं ककया गया िो एवं उसके द्वारा अभ्यधथाता वापस निीं ली गइा

िो, को उस दल द्वारा ख़ा ककया गया तभी माना जायेगा जबकक उस दल के उम्मीदवार का

नामननदेशन-पत्र को ननयम-13 के अन्तगात संवीक्षा में रद्द कर हदया गया िो या उसने अपनी

अभ्यधथाता ननयम-16 के अन्तगात वापस ले ली िो।

(2) ऐसी क्स्थनत में जिााँ दल के अनुमोहदत अभ्यथी का नाम ननदेशन पत्र स्वीकार कर ललया जाता िै

और वि अपनी अभ्यधथाता वावपस निीं लेता िै, यहद प्ररूप ’ख’ के स्तम्भ 6 में वर्णात प्रनतस्थानी

उम्मीदवार (Substitute Candidate) का कोइा नामननदेशन-पत्र स्वीकार कर ललया जाता िै तथा

ऐसा प्रनतस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) भी अपनी अभ्यधथाता वावपस निीं लेता िै तो

ऐसे प्रनतस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) को दल द्वारा ख़ा ककया गया निीं माना

जायेगा और उसे मुतत प्रतीक इस आदेश के खण़् 11 के अनुसार आवंहटत ककया जायेगा।

8.

िि द्िारा अनुमोदित अभ्यथी को प्रनतसथावपत ककया जाना - यहद ककसी दल द्वारा पूवा में अनुमोहदत

अभ्यथी का मनोनयन ननरस्त करते िुये अन्य अभ्यथी को अनुमोहदत ककया गया िै तो अन्य अभ्यथी

को िी दल का अनुमोहदत अभ्यथी माना जायेगा।

परन्तु दल द्वारा पूवा में अनुमोहदत अभ्यथी का मनोनयन ननरस्त करते िुये अन्य अभ्यथी का

मनोनयन तभी माना जायेगा जबकक प्ररूप ’ख’ में यि स्पष्ट उल्लेख िो कक पूवा में अनुमोहदत अभ्यथी

का मनोनयन ननरस्त कर हदया गया िै और दल के अध्यक्ष या प्राधिकृत व्यक्तत द्वारा िस्ताक्षररत

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राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 05, 2025

भाग 6 (ग)

प्ररूप ’ख’ इस आदेश के खण़् 6 में बतायी गयी समयावधि के भीतर ररटननाग अधिकारी को प्राप्त िो

गया िो।

परन्तु यि और कक यहद ककसी एक िी वाडा के ननवााचन के ललये एक से अधिक प्ररूप ’ख’ लभन्न-

लभन्न अभ्यधथायों का मनोनयन वर्णात करते िुये ररटननाग अधिकारी को प्राप्त िोते िैं और दल यि

बताने में असर्ल रिता िै कक पूवावती प्ररूप ’ख’ वावपस ले ललया गया िै या ले ललये गये िैं, तो ररटननाग

अधिकारी केवल ऐसे एक अभ्यथी को िी उतत दल द्वारा ख़ा ककया िुआ मानेगा क्जसका नाम

ननदेशन पत्र सबसे पिले प्राप्त िुआ िै और शेष अभ्यथी या अभ्यधथायों के ललये यि माना जायेगा कक वे

दल द्वारा खडे निीं ककये गये िैं।

9.

विननदिाष्ट प्रतीकों से लभन्त्न प्रतीकों के चयन ि आिंटन पर ननषेध - जो अभ्यथी मान्यता प्राप्त

राजनैनतक दलों द्वारा खडे निीं ककये गये िों, उन्िें नगरपाललका सदस्य के ननवााचन में संलग्न

सारणी-2 के स्तम्भ 2 में ववननहदाष्ट मुतत प्रतीकों में से िी ननवााचन प्रतीक आवंहटत ककये जायेंगे।

अभ्यधथायों को ननवााचन प्रतीक आवंहटत करते समय उनके द्वारा नामननदेशन-पत्र में उक्ल्लर्खत रूधच

को ध्यान में रखा जायेगा। कोइा भी अभ्यथी उपरोततानुसार ववननहदाष्ट ननवााचन प्रतीकों के अनतररतत

अन्य ककसी प्रतीक की मांग निीं कर सकता िै और यहद उसके द्वारा अपने नामननदेशन-पत्रों में ककसी

अन्य प्रतीक का उल्लेख ककया गया िो तो उस पर ववचार निीं ककया जायेगा।

10- प्रथम नाम ननिेशन-पत्र में चुने गये प्रतीकों पर विचार ककया जाना - अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रथम

नामननदेशन-पत्र में दशााये गये प्रतीकों पर िी ववचार ककया जायेगा, भले िी वि नामननदेशन-पत्र

संवीक्षा के दौरान खाररज िी तयों न िो गया िो। अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत बाद के ककसी नामननदेशन-पत्र

में उक्ल्लर्खत (Mentioned) प्रतीकों को ववचार में निीं ललया जावेगा

परन्तु ककसी दल द्वारा खडे ककये अभ्यथी के प्रकरण में ऐसे नामननदेशन पत्र, क्जसमे अभ्यथी ने

स्वयं को उस दल द्वारा ख़ा ककया जाने की घोषणा की िो, में दशााये गये दल के आरक्षक्षत प्रतीक पर

ववचार ककया जायेगा, भले िी ऐसा नाम ननदेशन पत्र प्रथम निीं िो

परन्तु यि और कक यहद ककसी अभ्यथी ने अपने लभन्न-लभन्न नामननदेशन पत्रों में लभन्न-लभन्न दलों

द्वारा स्वयं को ख़ा ककया जाने की घोषणा इस अधिसूचना के खण़् 6(क) के अन्तगात की िै तो ऐसे

नाम ननदेशन पत्र, क्जसमें दशााये गये दल ने खण़् 6 के अन्तगात नोहटस द्वारा अभ्यथी का मनोनयन

ककया िै, पर ववचार ककया जायेगा और यहद अभ्यथी का एक से अधिक दलों ने खण़् 6 के अंतगात

नोहटस द्वारा मनोनयन ककया िै तो ऐसे नामननदेशन पत्रों में पश्चात्वती नामननदेशन पत्र में की गयी

घोषणा पर िी ववचार ककया जायेगा तथा पूवावती नामननदेशन पत्रों में की गयी घोषणाओं पर ववचार

निीं ककया जायेगा।

स्पष्टीकरण- 1. यहद अभ्यथी ने प्रथम नाम ननदेशन पत्र में स्वयं को ककसी दल द्वारा ख़ा ककये जाने

की घोषणा की िै, साथ िी मुतत ननवााचन प्रतीकों का भी चयन ककया िै और अभ्यथी

भाग 6 (ग)

राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 05, 2025

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को दल द्वारा अनुमोहदत निीं ककया जाता िै तब उतत प्रथम नाम ननदेशन पत्र में

दशााये गये मुतत प्रतीकों पर िी ववचार ककया जायेगा।

2. ऐसे मामले में जिााँ अभ्यथी ने ककसी दल द्वारा खडे ककये जाने की उम्मीद में प्रथम

नाम ननदेशन पत्र में स्वयं को दल द्वारा ख़ा ककया जाना घोवषत ककया िै, लेककन

ननवााचन प्रतीकों का चयन निीं ककया िै और दल ने उसे अनुमोहदत निीं ककया िै तो

द्ववतीय नाम ननदेशन पत्र में उक्ल्लर्खत ननवााचन प्रतीक के आवंटन के प्रयोजनाथा

प्रथम माना जायेगा। यहद द्ववतीय और तृतीय नाम ननदेशन पत्र भी इसी प्रकार दल

द्वारा ख़े ककये जाने की घोषणा करते िुए प्रस्तुत ककये गये िैं और प्रतीकों का चयन

निीं ककया गया िै तो चतुथा नाम ननदेशन पत्र में दशााये गये प्रतीकों पर ववचार ककया

जायेगा। यहद ककसी भी नाम ननदेशन पत्र में प्रतीकों का चयन निीं ककया गया िै तो

खण्ड 11 के अन्र्तगत मुतत प्रतीक आवंहटत ककये जायेंगे।

11.

अन्त्य अभ्यर्थायों (ननिािीय अभ्यर्थायों) को प्रतीकों का आिंटन - ऐसे अभ्यथी, क्जन्िें ककसी दल ने

ख़ा निीं ककया िै, उनके प्रथम नामननदेशन पत्र में अंककत प्राथलमकता क्रम के आिार पर सारणी-2 में

से ननम्नानुसार ननवााचन प्रतीक आवंहटत ककया जायेगा :-

(क)

यहद रूधच में प्रथम वरीयता पर उक्ल्लर्खत प्रतीक को एक िी अभ्यथी द्वारा चािा गया िै तो

वि प्रतीक उसी उम्मीदवार को आवंहटत कर हदया जायेगा,

(ख)

यहद एक िी प्रतीक को एक से अधिक अभ्यधथायों ने अपनी रूधच की प्रथम वरीयता पर रखा िो

तो मुतत प्रतीक के आवंटन का ननणाय ’लॉट’ (Lot) द्वारा ककया जायेगा। क्जस अभ्यथी के

पक्ष में लॉट (Lot) ननकले उसे िी वि प्रतीक आवंहटत ककया जायेगा। लॉट (Lot) ननकालने की

कायावािी उपक्स्थत अभ्यधथायों या उनके ननवााचन अलभकतााओं के समक्ष की जाएगी,

(ग)

रूधच में प्रथम वरीयता पर उक्ल्लर्खत प्रतीकों का आवंटन िो जाने पर, शेष बचे अभ्यधथायों को

उनकी रूधच की द्ववतीय वरीयता पर उक्ल्लर्खत प्रतीकों का आवंटन उपरोतत प्रकक्रया के

अनुसार ककया जायेगा।

(घ)

तत्पश्चात शेष रिे अभ्यधथायों को उनकी रूधच की तृतीय वरीयता पर उक्ल्लर्खत ननवााचन

प्रतीकों का आवंटन उपरोततानुसार िी ककया जायेगा, और

(ड.)

प्रथम, द्ववतीय एवं तृतीय वरीयता के सभी ननवााचन प्रतीक आवंहटत िो जाने के पश्चात यहद

कोइा अभ्यथी ऐसा रि जाता िै, क्जसे अपनी रूधच का (तीन में से) कोइा प्रतीक आवंहटत न िुआ

िो या क्जसने कोइा रूधच िी न दी िो तो उसे सारणी-2 के स्तम्भ 2 में ववननहदाष्ट मुतत

ननवााचन प्रतीकों में से क्रम में सबसे ऊपर वाला वि प्रतीक आवंहटत ककया जायेगा जो ककसी

को आवंहटत निीं ककया गया िै। प्रतीकों का क्रमवार इस प्रकार का आवंटन, अभ्यधथायों को

हिन्दी वणाक्रमानुसार चुनाव लडने वाले अभ्यधथायों की सूची में, उनके नामों के अनुसार (एक

के बाद एक) ककया जायेगा।

12-

ननिााचन प्रतीकों के आिंटन में ररटननिंग अर्धकारी का ननणाय एिं उनका पुनरीक्षण :- ररटननिंग अधिकारी

द्वारा ककसी अभ्यथी को ककसी प्रतीक का आवंटन अंनतम िोगा लसवाय विां के जिााँ वि राज्य ननवााचन

118

राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 05, 2025

भाग 6 (ग)

आयोग द्वारा इस ननलमत्त जारी ककये गये ननदेशों से असंगत िै, उस क्स्थनत में राज्य ननवााचन

आयोग आवंटन को ऐसी रीनत से पुनरीक्षक्षत कर सकेगा जो वि िीक समझे।

13-

अनुिेश तथा ननिेश ननकािने की आयोग की शप्तत - राज्य ननवााचन आयोग,-

(क)

इस आदेश के उपबन्िों मे से ककसी का स्पष्टीकरण करने के ललए

(ख)

ककसी ऐसी कहिनाइा को दूर करने के ललए, जो ककन्िीं ऐसे उपबंिों के कायाान्वयन के संबंि में

उत्पन्न िो तथा

(ग)

प्रतीकों के आरक्षण तथा आवंटन के ककसी मामले के संबंि में क्जसके ललए इस आदेश में कोइा

उपबन्ि निीं िै या उपबन्ि अपयााप्त िै, तथा क्जसके ललए ननवााचनों के ननबााि तथा

व्यवक्स्थत संचालन के ललए आयोग की राय में उपबन्ि करना आवश्यक िै, अनुदेश तथा

ननदेश ननकाल सकेगा।

सारणी-1

(मान्त्यता प्रातत राजनैनतक िि ि आरक्षक्षत प्रतीक)

क्र.सं.

मान्त्यता प्रातत िि

आरक्षक्षत प्रतीक

1.

2.

3.

A- राष्रीय्‍िि

1.

आम आदमी पाटी

झाडू

2.

बिुजन समाज पाटी

िाथी

3.

भारतीय जनता पाटी

कमल

4.

कम्युननस्ट पाटी ऑर् इंडडया (माक्र्सलसस्ट)

िथौ़ा, िाँलसया और लसतारा

5.

इंडडयन नेशनल कााँग्रेस

िाथ

6.

नेशनल पीपुल्स पाटी

ककताब

B- राज्यीय्‍िि्‍(राजसथान्‍राज्य्‍के्‍लिए)

1.

राष्रीय लोकतांत्रत्रक पाटी

बोतल

2.

भारत आहदवासी पाटी

िॉकी और बॉल

सारणी-2

(नगरपालिका सिसय के ननिााचन के लिए मुतत प्रतीकों की सूची)

क्र.सं.

ननिााचन

आयोग

की सूची

में िर्णात

क्र.सं.

मुतत प्रतीक

क्र.सं.

ननिााचन

आयोग की सूची

में िर्णात क्र.सं.

मुतत प्रतीक

1.

2

अलमारी

2.

39

चप्पलें

भाग 6 (ग)

राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 05, 2025

119

3.

3

सेब

4.

43

कोट

5.

6

गुब्बारा

6.

48

चारपाइा

7.

7

चूड़यााँ

8.

57

दरवाजे का िैंडल

9.

12

मोनतयों का िार

10.

60

कू़ादान

11.

14

बेन्च

12.

61

कान की बाललयााँ

13.

19

आदमी व पाल युतत

नौका

14.

62

त्रबजली का खंभा

15.

20

बतसा

16.

65

बााँसुरी

17.

23

इिंटें

18.

68

फ्राक

19.

26

बाल्टी

20.

69

फ्राइंग पैन

21.

30

कैन

22.

70

कीप

23.

31

लशमला लमचा

24.

72

गैस लसलेण्डर

25.

34

र्ूलगोभी

26.

73

गैस का चूल्िा

27.

36

जंजीर

28.

75

अदरक

29.

37

चतकी

30.

76

कााँच का धगलास

31.

78

अंगूर

32.

136

आरी

33.

79

िरी लमचा

34.

137

स्कूल का बस्ता

35.

80

िाथ गा़ी

36.

138

कैंची

37.

81

िारमोननयम

38.

139

लसलाइा की मशीन

39.

85

आइस क्रीम

40.

141

जूता

प्ररूप - ’क’

राज्य में मान्त्यता प्रातत राजनैनतक िि द्िारा खर्डे ककये गये उम्मीििारों के नामों

की सूचना के लिये प्रार्धकृत व्यप्ततयों के संबंध में सूचना

(देर्खए अधिसूचना संख्या एर् 4(1)(1)नपा/राननआ/14/2469 हदनांक 28.07.2025 का खण़् 6)

प्रेवषनत -

ररटननाग अधिकारी,

नगरपाललका ............................

विषय:- नगरपालिका सिसय के ननिााचन िेतु ननिााचन प्रतीकों का आिंटन- उम्मीििारों के नामों की

सूचना िेने के लिये व्यप्ततयों का प्रार्धकृत ककया जाना।

मिोदय,

अधिसूचना संख्या एर् 4(1)(1)/नपा/राननआ/14/2469 हदनांक 28.07.2025 के खण़् (6) के अनुसरण में,

मैं, इसके द्वारा संसूधचत करता/करती ि ूं कक ऊपर उद्धृत ननवााचन में दल द्वारा खडे ककये जाने के ललये

प्रस्ताववत उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के ललये ....................................... (दल का नाम) जो ननवााचन

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राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 05, 2025

भाग 6 (ग)

प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अंतगात राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैनतक दल िै, द्वारा

ननम्नललर्खत व्यक्तत/व्यक्ततयों को प्राधिकृत ककया गया िै :-

सूचना भेजने के ललये प्राधिकृत

व्यक्तत का नाम

दल में िाररत

पद का नाम

नगरपाललका का नाम और वाडा संख्या क्जसके

संबंि में उसे प्राधिकृत ककया गया िै

1.

2.

3.

1.

2.

3.

2.

इस प्रकार प्राधिकृत ऊपर उक्ल्लर्खत व्यक्तत/व्यक्ततयों के िस्ताक्षरों के नमूने नीचे हदेये गये िैं :-

1- श्री ................................................................... के नमूना िस्ताक्षर

(1) ............................. (2) ........................... (3) ...........................

2- श्री .................................................................. के नमूना िस्ताक्षर

(1) ........................ (2) .......................... (3) ................................

3- श्री .................................................................. के नमूना िस्ताक्षर

(1) ........................ (2) .......................... (3) ................................

भवदीय,

स्थान: ........................

हदनांक .........................

अध्यक्ष/दल के प्रधिकृत व्यक्तत का नाम

एवं िस्ताक्षर व दल का नाम दल की मोिर सहित

नोट:- 1. यि प्ररूप नाम ननदेशन-पत्र प्रस्तुत करने की अंनतम तारीख को 3.00 बजे अपरान्ि तक ररटननाग

अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत िो जाना चाहिये।

2. प्ररूप उपयुातत पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्तत द्वारा स्यािी से िस्ताक्षररत ककया जाना चाहिये।

ककसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्तत के अनुललवप (Facsimile) िस्ताक्षर या रब़ स्टाम्प के

िस्ताक्षरों को स्वीकार निीं ककया जायेगा।

3. र्ैतस/इा-मेल/व्िाट्सअप इत्याहद से भेजा गया प्ररूप मान्य निीं िोगा।

भाग 6 (ग)

राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 05, 2025

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प्ररूप-‘ख‘

राज्य में मान्त्यता प्रातत राजनैनतक िि द्िारा खर्डे ककये गये उम्मीििारों के नामों के बारे में सूचना

(देर्खए अधिसूचना संख्या एर्4(1)(1)नपा/राननआ/2014/2469 हदनांक 28.07.2025 का खण़् 6)

प्रेवषत:-

ररटननाग अधिकारी,

नगरपाललका -----------------

ववषय :- नगरपालिका सिसयों के ननिााचन िेतु उम्मीििार खर्डे करना ।

मिोदय,

अधिसूचना संख्या एर् 4(1)(1)नपा/राननआ/2014/2469 हदनांक 28.07.2025 के खण़् (6) के अनुसरण

में............................................... (दल का नाम) जो ननवााचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के

अंतगात राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैनतक दल िै, ने ननम्नललर्खत व्यक्ततयों को ऊपर उद्धृत ननवााचन में

अपने उम्मीदवारों के रूप में उनके सामने बताये गये वाडा से खडा ककया िै । मैं उतत दल की ओर से एत्दद्वारा

सूचना देता िूाँ कक वि व्यक्तत क्जसका वववरण नीचे :-

1.(i) स्तम्भ 3 से 5 में हदया गया िै उतत दल का अनुमोहदत अभ्यथी िै, और

(ii) वि व्यक्तत क्जसका वववरण नीचे स्तम्भ 6 से 8 में वर्णात िै, दल का प्रनतस्थानी अभ्यथी िै, जो

अनुमोहदत अभ्यथी के नाम ननदेशन-पत्र की संवीक्षा में खाररज ककये जाने अथवा उसके अभ्यधथाता

वापस लेने पर उसका स्थान लेगा, यहद प्रनतस्थानी अभ्यथी अभी भी ननवााचन ल़ने वाला अभ्यथी िै

:-

नगर-

पालिका का

नाम

िार्डा

संखया

अनुमोदित

उम्मीििार

का

नाम

अनुमोदित

उम्मीििार

के*वपता/ माता /

पनत का नाम

अनुमोदित

उम्मीििार

का र्डाक का

पता

प्रनतसथानी

उम्मीििार का नाम

(जो

अनुमोदित

उम्मीििार

के

नामननिेशन- पत्र को

संिीक्षा में रद्द कर दिये

जाने/अभ्यर्थाता

िापस िेने पर उसका

सथान

िेगा,

यदि

प्रनतसथानी

अभ्यथी

अभी

भी

ननिााचन

िडने िािा अभ्यथी

िै।

प्रनतसथानी

उम्मीििार

के*वपता/माता

/

पनत का नाम

प्रनतसथानी

उम्मीििार के

र्डाक का पता

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.

प्ररूप ‘ख‘ में दल के अनुमोहदत अभ्यथी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री ...................................... दल के

प्रनतस्थानी अभ्यथी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री ....................................... के पक्ष में पिले दी गइा सूचना

एत्दद्वारा ववखंड़त की जाती िै।

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राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 05, 2025

भाग 6 (ग)

3.

यि प्रमार्णत ककया जाता िै कक प्रत्येक अभ्यथी क्जसके नाम का ऊपर उल्लेख ककया गया िै, इस

राजनैनतक दल का एक सदस्य उसका नाम, इस दल के सदस्यों की नामावली में ववधिवत शालमल िै।

भवदीय,

स्थान: ....................

हदनांक: ..................

अध्यक्ष/दल के प्रधिकृत व्यक्तत का नाम

एवं िस्ताक्षर व दल का नाम दल की मोिर सहित

नोट:- 1. यि प्ररूप नाम ननदेशन-पत्र प्रस्तुत करने की अंनतम तारीख को 3.00 बजे अपरान्ि से पूवा ररटननाग

अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत िो जाना चाहिये।

2. प्ररूप उपयुातत पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्तत द्वारा स्यािी से िस्ताक्षररत ककया जाना चाहिये।

ककसी पदाधिकारी या प्र राधिकृत व्यक्तत के अनुललवप (Facsimile) िस्ताक्षर अथवा रब़ स्टाम्प

आहद के माध्यम से ककये गये िस्ताक्षर स्वीकार निीं ककये जायेगें।

3. र्ैतस/इा-मेल/व्िाट्सअप से भेजा गया प्ररूप स्वीकार निीं ककया जायेगा।

4. यहद लागू न िो तो प्ररूप का पैरा 2 काट दें और यहद लागू िो तो उसे उधचत रूप से भरा जाना

चाहिये।

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*जो लागू निी िो उसे काट दीक्जये

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आज्ञा से,

नललनी किोनतया,

सर्चि।

राज््‍य्‍केन्त््‍रीय्‍मुरणाियुजयपुर।