राजस्‍थान राजपत्र

विशेष ांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

स धिक र प्रक शशत

Published by Authority

श्रावण 21, मंगलवार, शाके 1947- अगस् त 12, 2025

Sravana 21, Tuesday, Saka 1947- August 12, 2025

भाग्‍6 (ख)

जजला्‍बोर्डो, पररषदों्‍एवं्‍नगर्‍आयोजना्‍संबंधी, ववज्ञजतियां्‍आदद

जोधपुर्‍ववकास्‍प्राधधकरण,्‍जोधपुर

अधधसूचना

जोधपुर,्‍अगस्‍ि्‍8 ,्‍2825

राजसथान {नगरीय क्षेत्र जोधपुर} भवन ववननयम, 2025

संख् या राजकाज रेफरेंस:17090081:-जोधपुर ववकास प्राधधकरण अधधनियम, 2009 (2009 का

अधधनियम संख्या 2) की धारा 92 द्वारा प्रदत्त शक्ततयो के प्रयोग में जोधपुर ववकास प्राधधकरण एतद्

द्वारा जोधपुर िगरीय क्षेत्र में भवि निमााण की अिुज्ञा जारी करिे के संबंध निम्िललखित ववनियम

बिाता है :-

1.

संक्षक्षति नाम, प्रारम्भ्‍िथा्‍प्रयोज्यिा

1.1.

ये ववनियम राजस्थाि {िगरीय क्षेत्र जोधपुर} भवि ववनियम, 2025 कहलायेंगे।

1.2.

ये ववनियम प्राधधकरण द्वारा राजपत्र में प्रकालशत होिे की तारीि से प्रभावी होगें।

1.3.

ये ववनियम िगरीय क्षेत्र जोधपुर में समस्त प्रकार की भवि निमााण अिुज्ञा के संबंध में

लागु होंगे |

2.

पररभाषाऐं (Definitions)

इि ववनियमों में जब तक ववषय अथवा संदतभा द्वारा अन्यथा अपेक्षक्षत िहीं हो :-

2.1.

'अधधननयम' (Act) से जोधपुर ववकास प्राधधकरण अधधनियम 2009, अलभप्रेत है।

2.2.

'नगरीय ननकाय' (Urban Body) से जोधपुर ववकास प्राधधकरण, अलभप्रेत है।

2.3.

'ग्राम पंचायि' (Village Panchayat/Rural Local Body) से राजस्थाि पंचायत अधधनियम

संशोधि, 1994 के अन्तगात गठित ग्राम पंचायत, अलभप्रेत है।

2.4.

'सक्षम संसथा' (Competent Authority) से भवि निमााण अिुज्ञा हेतु जोधपुर ववकास

प्राधधकरण द्वारा निठदताष्ट प्राधधकृत अधधकारी, अलभप्रेत है।

2.5.

'सक्षम अधधकारी' (Competent Officer) से ववनियम-11 में वखणात अधधकारी एवं पंजीकृत

तकिीकीववज्ञ, अलभप्रेत है।

2.6.

'बडे शहर' (Large Cities) से इि ववनियमों हेतु जारी िवीितम भारतीय जिगणिा के

अिुसार 1.00 लाि से अधधक जिसंख्या वाले शहर, अलभप्रेत है।

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2.7.

'मध्यम एवं लघु शहर' (Small and Medium Towns) से इि ववनियमों हेतु ववनियम 2.6

में पररभावषत बडे शहरों को छोडकर राजस्थाि के अन्य सभी शहर, अलभप्रेत है।

2.8.

'नगरीय क्षेत्र' (Urban Area) जोधपुर ववकास प्राधधकरण अधधनियम, 2009 की अिुसूची-

1 में उल्लेखित अधधसूधचत क्षेत्र, अलभप्रेत है।

2.9.

'योजना क्षेत्र' (Scheme Area) से िगरीय क्षेत्र की सीमा में संबंधधत अधधनियम के

अन्तगात जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर द्वारा जोधपुर ववकास प्राधधकरण अधधनियम,

2009 के अन्तगात प्रस्ताववत/ववकलसत योजिा क्षेत्र, अलभप्रेत है। क्जसमें निम्ि योजिा क्षेत्र

सक्म्मललत होंगे :-

(क) जोधपुर ववकास प्राधधकरण की स्वीकृत योजिाऐ।

(ि) राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों/िीनतयों यथा उपववभाजि नियम-1975 अथवा

प्रचललत टाउिलशप पॉललसी, मुख्यमंत्री जि आवास योजिा-2015 आठदत सठहत

समय-समय पर जारी अन्य नियमों/िीनतयों के अंतगात स्वीकृत योजिाऐ।

2.10. 'पररसर' (Campus) :- पररसर (आवासीय/वाखणक्ज्यक/संस्थागत/औद्योधगक) से ऐसा क्षेत्र

(कैम्पस प्लाि) क्जसमें मुख्य उपयोग/गनतववधध यथा आवासीय/ वाखणक्ज्यक/ संस्थागत/

औद्योधगक से संबंधधत (Incidental) अन्य आवश्यक उपयोग/गनतववधधयां यथा आवासीय,

वाखणक्ज्यक, शैक्षखणक, कायाालय आठदत भी ववकलसत की गई हो, अलभप्रेत है। उदताहरणाथा –

इंजीनियररंग कॉलेज पररसर (कैम्पस), ववश्वववद्यालय पररसर (कैम्पस) में प्रमुि शैक्षखणक

गनतववधधयों के साथ-साथ प्रशासनिक कायाालय, हॉस्टल, संकाय आवास, दतुकािे,

ऑडडटोररयम एवं औद्योधगक पररसर (कैम्पस) में मुख्य उपयोग औद्योधगक के साथ-साथ

आवासीय, कायाालय, शैक्षखणक, दतुकािें आठदत भी क्स्थत हो।

2.11. 'मासटर तलान/मासटर र्डवलपमेंट तलान/जोनल र्डवलपमेंट तलान' (Master Plan/Master

Development Plan/Zonal Development Plan) से जोधपुर ववकास प्राधधकरण अधधनियम,

2009 के उपबन्धों के अिुसार िगरीय क्षेत्र के ललए तैयार की गयी प्रारूप योजिा को

सक्म्मललत करते हुए कोई मास्टर प्लाि या मास्टर डवलपमेंट प्लाि या जोिल डवलपमेंट

प्लाि, जैसा भी लागू हो, अलभप्रेत है।

2.12. 'भू-उपयोग ननधाारण एवं ननयंत्रण गाईर्डलाईन्स' (Land Use Determination and Control

Guidelines) से मास्टर ववकास योजिा में सक्म्मललत अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी

ववकास प्रो्साहि एवं नियंत्रण उपववधधयां (Development Promotion & Control

Regulations), अलभप्रेत है।

2.13. 'नेशनल बबज्र्डंग कोर्ड' (National Building Code) से भारतीय मािक ब्यूरो, िई ठदतल्ली

द्वारा प्रकालशत िेशिल बबक्ल्डंग कोड का प्रचललत संस्करण, अलभप्रेत है।

2.14. 'भवन' (Building) से ककसी भी प्रयोजि के ललए और ककसी सामग्री से निलमात कोई

संरचिा क्जसमें िींव, क्प्लन्थ, दतीवारें, फशा, छतें, धचमनियााँ, क्स्थत चबूतरे, बरामदते,

बालकॉनियााँ, कानिासें या बठहगात (Outer) भाग या ककसी भवि का कोई भाग या उससे

संसतत कोई वस्तु या ककसी भूलम की चारदतीवारी करती हुई या चारदतीवारी करिे के ललए

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आशनयत कोई भी दतीवार (तीि मीटर से कम ऊाँचाई की सीमा दतीवार को छोड़कर), धचन्ह

या बाह्र अलभदतशाक संरचिा सक्म्मललत है, (ककन्तु इसमें कोई अस्थायी निमााण यथा तम्बू

शालमयािा या नतरपाल-आश्रय सक्म्मललत िहीं है) अलभप्रेत है।

2.15. 'भवन ननमााण' (Building Construction) से िये भवि का निमााण, निलमात भवि में

पररवताि या पररवधाि, निलमात भवि को आंलशक या पूणा रूप से ध्वस्त ककया जाकर

पुिानिमााण, दतुर्ाटिा या प्राकृनतक आपदता से आंलशक या पूणा रूप से क्षनतग्रस्त भवि का

आंलशक या पूणा रूप से निमााण करािा, अलभप्रेत है।

2.16. 'भूखण्र्डधारी' (Land/Plot Owner/Holder) से भूिण्ड का ववधधसम्मत माललकािा हक रििे

वाला व्यक्तत, व्यक्ततयों का समूह, प्राईवेट एवं पक्ब्लक लललमटेड कम्पिी, एचयूएफ एवं

पाटािरलशप फमा, प्रोपराइटर फमा अलभप्रेत है।

2.17. 'आवासीय भवन' (Residential Building) से ऐसा कोई भवि क्जसका उपयोग अिुसूची-1

के क्रं.सं. 1 में वखणात आवासीय गनतववधधयों से जो मुख्य रूप से आवासि के ललये काम

आता हो या अधधकक्ल्पत हो, अलभप्रेत है।

2.18. 'ननवास इकाई' (Dwelling Unit) से भवि या उसका भाग क्जसमें न्यूितम एक वास योग्य

कमरा, रसोई, शौचालय, हो जो पूणातः/मुख्यतः निवास प्रयोजि के ललए अधधकक्ल्पत हो या

उपयोग में ललया जाता हो, अलभप्रेत है।

2.19. 'सविंत्र आवास' (Independent Residence) से ऐसा आवासीय भवि क्जसमें अधधकतम 04

निवास इकाईयााँ प्रस्ताववत/निलमात हो, अलभप्रेत है।

2.20. 'बहु ननवास इकाई' (Multiple Dwelling Units) 500 व.मी. से अधधक एवं 750 व.मी. तक

क्षेत्रफल के भूिण्ड पर प्रस्ताववत/निलमात ऐसा आवासीय भवि क्जसमें अधधकतम 08

आवासीय इकाइयों का निमााण प्रस्ताववत/निलमात हो, अलभप्रेत है।

2.21. 'फ्लैट्स' (Flats) 750 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल एवं 5000 व.मी. से कम क्षेत्रफल के

भूिण्ड पर प्रस्ताववत/निलमात ऐसा आवासीय भवि क्जसमें 04 से अधधक निवास इकाइयों

का निमााण प्रस्ताववत/निलमात हो, अलभप्रेत है।

2.22. 'ग्रुप हाउससंग' (Group Housing) से 5000 व.मी. व इससे अधधक क्षेत्रफल के भूिण्ड पर

क्जसमें 04 से अधधक स्वतंत्र आवासों/बहुनिवास इकाईयों/फ्लेट्स के समूहों का ऐसा

आवासीय पररसर, क्जसमें कक आवास सुववधा के साथ-साथ अन्य आवश्यक सुववधाऐं यथा

पाका, सामुदतानयक सुववधा आठदत क्स्थत हों एवं पररसर की सुरक्षा की दृक्ष्ट से भूिण्ड के

चारों ओर बाउण्री वॉल (Gated Community) प्रस्ताववत/निलमात हो, अलभप्रेत है।

2.23. 'सटुडर्डयो अपाटामेंट' (Studio Apartment) से 750 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल पर ननसमाि

ऐसा भवन जजसमें सभी निवास इकाईयों में एक शयिकक्ष, कॉमि हॉल, रसोई एवं

शौचालय हो, अलभप्रेत है।

2.24. 'फामा हाउस' (Farm House)/पयाावरण मैत्री आवास (Eco Friendly House) से िगरीय क्षेत्र

सीमा में ऐसा भूिण्ड जो कक ववनियम-4.3.7 के अिुसार मुख्य रूप से कृवष/बागवािी के

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उपयोग के साथ-साथ आंलशक भाग पर आवासीय भवि हेतु भी निलमात/प्रस्ताववत हो,

अलभप्रेत है।

2.25. 'हॉसटल' (Hostel) से ऐसे भवि अलभप्रेत है, क्जसका उपयोग भवि स्वामी के स्वयं के

निवास के अनतररतत अथवा सम्पूणा रूप से, 10 व अधधक छात्रों/वेति भोगी कमाचाररयों के

अस्थाई निवास हेतु निलमात ककया जािा अथवा उपयोग ककया जािा प्रस्ताववत हो।

2.26. 'ररटायामेन्ट हॉम्स' (Retirement Homes) से ऐसे भवि अलभप्रेत है, क्जसका उपयोग 60

वषा से अधधक आयु के व्यक्ततयों के निवास हेतु निलमात ककया जािा अथवा उपयोग ककया

जािा प्रस्ताववत हो।

2.27. 'अफोर्डेबल हाउसेज' (Affordable Houses) ऐसे भवि जो कक राज्य सरकार द्वारा

मुख्यमंत्री जि आवास योजिा/अफोडेबल हाउलसंग पॉललसी के अन्तागत निधााररत मािदतण्डों

के अिुसार हो।

2.28. 'वाणणजज्यक भवन' (Commercial Building) से ऐसा कोई भवि क्जसका उपयोग अिुसूची-1

के क्रंम. सं. 2 में वखणात वाखणक्ज्यक गनतववधधयों के ललए ककया गया हो अथवा ककया

जािा प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत है।

2.29. 'म्टीतलेक्स' (Multiplex) से ऐसा भवि क्जसमें एक या एक से अधधक लसिेमा, धथयेटर,

सभा स्थल के साथ मिोरंजि, रेस्टोरेंट एवं वाखणक्ज्यक गनतववधधयााँ जैसे- शौरूम, ररटेल

शॉप्स प्रस्ताववत/निलमात हो, अलभप्रेत है।

2.30. 'रूफ टॉप रेसटोरेंट' (Roof Top Restaurant) से ऐसा रेस्टोरेंट जो भवि की सबसे ऊपरी

छत (Uppermost floor) पर ववनिनयम-4.4.10 के अिुसार प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत है।

2.31. 'होटल' (Hotel) से भोजि सठहत या रठहत, अस्थाई तौर पर िहरािे के काम में आिे वाला

न्यूितम 10 कमरों का भवि क्जसके भूिण्ड का न्यूितम क्षेत्रफल 500 व.मी. हो, अलभप्रेत

है।

2.32. 'ररसोटा' (Resort)/ररसोटा हाउससंग (Resort Housing)/है्थ ररसोटा (Health Resort)/सपोटास

ररसोट (Sports Resort) से ऐसा भवि, क्जसमें पयाटकों के िहरिे की व्यवस्था यथा

कोटेजेस/कमरें/टेन्ट के साथ-साथ िािपाि, आमोदत प्रमोदत, िेल-कूदत, मिोरंजि,

योगा/मेडडटेशि आठदत की सुववधाएं हो, अलभप्रेत है।

2.33. 'मोटल' (Motel) से ऐसा भवि क्जसमें यात्रा करिे वालों के ललए िहरिे, वाहि पाककाग एवं

वाहि ररपेयररंग, ररटेल शॉवपंग एवं िािपाि की सुववधाऐं हो, अलभप्रेत है।

2.34. 'गेसट हाउस' (Guest House) पयाटकों/व्यक्ततयों के भोजि सठहत या रठहत अस्थाई तौर पर

िहरािे के ललए काम में आिे वाला भवि, अलभप्रेत है।

2.35. 'संसथागि भवन' (Institutional Building) से ऐसा भवि जो कक अिुसूची-1 के क्रं. सं. 4

में वखणात संस्थानिक गनतववधधयों हेतु उपयोग में ललया जािा प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत है।

2.36. 'कोधचंग सेंटर' (Coaching Centre/Institute) से एक ऐसा केंद्र, जो ककसी व्यक्तत/संस्था

द्वारा स्थावपत, चलाया या संचाललत ककया जाता है, क्जसका मुख्य उद्देश्य 50 से अधधक

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छात्रों को ककसी अध्ययि कायाक्रम, प्रनतयोगी परीक्षाओं की तैयारी, या ववद्यालय, कॉलेज,

और ववश्वववद्यालय स्तर के छात्रों को शैक्षक्षक सहायता प्रदताि करिा अलभप्रेत है।

2.37. 'औद्योधगक भवन' (Industrial Building) से कोई भवि या ककसी भवि की संरचिा का

भाग (अिुसूची-1 के क्रंम. सं. 5 पर उल्लेखित भविों की प्रकृनत के अिुसार

प्रस्ताववत/निलमात भवि) क्जसमें ककसी भी प्रकार की सामग्री बिाई, संयोक्जत या प्रसंस्कृत

की जाती हो, अलभप्रेत है।

2.38. 'समधिि उपयोग' (Mixed Use) से ऐसा भवि/भूिण्ड अथवा भवि पररसर क्जसमें आवासीय,

वखणक्ज्यक, पयाटि इकाई व संस्थागत उपयोग साथ अथवा पृथक-पृथक मंक्जलों पर

निलमात/प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत है।

2.39. 'सैटबैक' (Setback) से उि न्यूितम दतूररयां जो भू-िण्ड की सीमा रेिाओं से भू-िण्ड के

अन्दतर ववधधपूवाक ककसी भवि की कुसी का निमााण ककया जा सकता है, अलभप्रेत है।

(i)

सामने के सैटबैक – ककसी भू-िण्ड के सामिे क्स्थत सबसे चौडी सड़क की तरफ

लगिे वाली सीमा से भवि रेिा की दतूरी अलभप्रेत है।

(ii)

पार्शवा सैटबैक – ककसी भू-िण्ड के पाश्वा सीमा से भवि रेिा की दतूरी अलभप्रेत है।

(iii)

पीछे के सैटबैक – ककसी भू-िण्ड के पीछे की सीमा से भवि रेिा की दतूरी अलभप्रेत

है।

2.40. 'भवन रेखा' (Building Line) से वह रेिा जहां तक भवि कुसी का ववधध पूवाक ववस्तार हो

सकता है, अलभप्रेत है।

2.41. 'सकल ननसमाि क्षेत्र' (Gross Builtup Area) से ककसी भी भवि की समस्त मंक्जलों पर

प्रस्ताववत निलमात क्षेत्र का कुल योग, अलभप्रेत है।

2.42. 'गणना योग्य ननसमाि क्षेत्र' (Net Builtup Area) से ववनियम संख्या-4.14 (viii) के अिुसार

सकल निलमात क्षेत्र में से अिुज्ञेय छूट के पश्चात् प्राप्त निलमात क्षेत्र अलभप्रेत है।

2.43. 'बी.ए.आर.' (Builtup Area Ratio) से सभी मंक्जलों के ववनियम संख्या-4.14 (viii) के

अिुसार गणिा योग्य निलमात क्षेत्रफल को भूिण्ड के क्षेत्रफल से भाग दतेिे पर प्राप्त

भागफल, अलभप्रेत है।

2.44. 'भू-आच्छादन' (Ground Coverage) से ववनियम संख्या-4.13 के अिुसार भूलम का

आच्छाठदतत क्षेत्र जो कुसी तल के एवं यठदत भवि क्स्टल्ट अथवा पोडडयम पर

निलमात/प्रस्ताववत है तो िीक उसके ऊपर भवि द्वारा आच्छाठदतत तल क्षेत्र, अलभप्रेत है।

2.45. 'भवन की ऊँचाई' (Building Height) का निधाारण क्प्लंथ की ऊाँचाई (अधधकतम 1.2 मीटर)

अथवा क्स्टल्ट प्रस्ताववत होिे पर क्स्टल्ट की छत (अधधकतम 3.5 मीटर) से भवि की

अंनतम छत (टेरेस) (सववास फ्लोर, मध्यवती तलों पर पाककिंग फ्लोर सठहत) तक की ऊाँचाई

से, अलभप्रेत है।

2.46. 'बहुमंजजला भवन' (Multistorey Building) ऐसा भवि क्जसकी अधधकतम ऊाँचाई 15 मी.

(सववास फ्लोर, मध्यवती तलों पर पाककिंग फ्लोर सठहत) से अधधक हो, अलभप्रेत है।

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अधधकतम 1.2 मीटर क्प्लंथ एवं अधधकतम 3.5 मीटर क्स्टल्ट की ऊाँचाई की गणिा भवि

की कुल ऊाँचाई में सक्म्मललत िहीं होगी।

2.47. 'रोर्ड लेवल' (Road Level) से भूिण्ड के सामिे की मुख्य सड़क के मध्य की ऊंचाई का

लेवल अलभप्रेत है क्जस पर भूिण्ड क्स्थत है, यठदत भूिण्ड के सामिे की सड़क ढलाि में है

तो भूिण्ड के सामिे क्स्थत रोड का उच्चतम लेवल, अलभप्रेत है।

2.48. 'सडक की चौडाई' (Road Width/Road Right of Way) से भूिण्ड के सामिे क्स्थत

ववद्यमाि सड़क की लंबाई में एक छोर से दतूसरे छोर तक की औसत चौड़ाई अथवा मास्टर

प्लाि/जोिल डवलपमेंट प्लाि/अन्य स्वीकृत प्लाि में प्रस्ताववत मागााधधकार, अलभप्रेत है।

2.49. 'भूसम सिर' (Ground Level) से भूिण्ड या स्थल का औसत तल, अलभप्रेत है।

2.50. 'कुसी' (Plinth) से भू-तल फशा के धरातल और भूिण्ड के सामिे के मुख्य सड़क के तल

के बीच की संरचिा का भाग, अलभप्रेत है।

2.51. 'कुसी क्षेत्र' (Plinth Area) से भवि के बेसमेन्ट की छत या भू–मंक्जल के फशा के स्तर पर

निलमात आच्छाठदतत क्षेत्र, अलभप्रेत है।

2.52. 'बेसमेन्ट' (Basement) से भवि का ऐसा भाग क्जसे पूणातः या आंलशक रूप से भू-सतह के

िीचे निलमात ककया गया हो, अलभप्रेत है।

2.53. 'मंजजल' (Storey) से ककसी भवि का वह भाग जो ककसी फशा की सतह और उसके िीक

ऊपर के फशा की सतह के मध्य क्स्थत है अथवा जहां उसके ऊपर कोई फशा िहीं, वहां

ककसी फशा तथा िीक उसके ऊपर की छत के मध्य का स्थाि, अलभप्रेत है।

2.54. 'मैजनाईन फ्लोर' (Mezzanine Floor) से भूतल अथवा ककसी भी तल एवं इससे ऊपर की

ककन्हीं दतो तलों के बीच एक मध्यवती मंक्जल जो कक भूलम तल से ऊपर हो एवं क्जसका

प्रवेश केवल निचली मंक्जल से हो तथा क्जसका फशा क्षेत्र संबंधधत कमरे के क्षेत्रफल का

एक नतहाई से अधधक ि हो एवं स्पष्ट ऊाँचाई 2.4 मी. से कम ि हो, अलभप्रेत है।

2.55. 'सववास फ्लोर' (Service Floor) से ककसी बहुमंक्जला भवि में क्स्थत ककन्ही दतो मंक्जलों के

बीच अधधकतम 2.4 मीटर ऊाँची मंक्जल/फ्लोर जो कक केवल भवि से संबंधधत पाइप,

सववास डतट, रि-रिाव कायाालय अथवा भवि के उपयोग संबंधधत सुववधाओं के भण्डारण

इ्याठदत के उपयोग में ललया जाये, अलभप्रेत है।

2.56. 'जसट्ट फ्लोर' (Stilt Floor) से िम्बों पर बिा हुआ एवं िुला भू-तल जो कक मुख्य रूप से

पाककिंग प्रयोजि हेतु निलमात/प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत है।

2.57. 'पार्काग फ्लोर' (Parking Floor) से भवि में केवल पाककाग उपयोग हेतु प्रस्ताववत बेंसमेंट,

भूतल स्टील्ट या भवि के अन्य ककसी भी तल से है क्जसमें न्यूितम 70 प्रनतशत क्षेत्र

केवल पाककाग, सीठढयााँ, ललफ्ट व सकुालेशि आठदत हेतु एवं अधधकतम 30 प्रनतशत क्षेत्र

ववनियमों में अिुज्ञेय भवि की सववसेज, सुववधाओं व भूतल स्टील्ट पर अिुज्ञेय अन्य

गनतववधधयों के ललए ठदतया गया हो, अलभप्रेत है।

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2.58. 'पार्किंग सथल/क्षेत्र' (Parking Site/Area) से वाहिों को पाका करिे के ललये पयााप्त आकार

का स्थल/क्षेत्र जो ककसी गली या रास्ते/रैम्प से जोड़िे वाले वाहि मागा सठहत

अहातायुतत/अहातारठहत कोई क्षेत्र चाहे वह आच्छाठदतत हो अथवा िुला हो, अलभप्रेत है।

2.59. 'समिु्य कार इकाई' (Equivelant Car Unit) से एक कार या तीि स्कूटर के बराबर,

अलभप्रेत है।

2.60. 'मेकेननकल पार्किंग' (Mechanical Parking) से वाहिों की रोबोठटक अथवा यांबत्रक संरचिा

द्वारा संचाललत कार के ऊपर कार पाककिंग, अलभप्रेत है।

2.61. 'वास योग्य कमरा' (Habitable Room) से ऐसा कमरा जो एक या एक से अधधक

व्यक्ततयों द्वारा अध्ययि, रहवास, सोिे या िािे के प्रयोजिाथा अधधवास में ललया हुआ हो

या अधधवास हेतु पररकक्ल्पत हो ककन्तु इसमें स्िािर्र, शौचालय, लॉन्री, भोजि सेवा,

भण्डारण, गेलेरी, रसोई, क्जिका ज्यादतातर समय उपयोग िहीं ककया जाता है सक्म्मललत

िहीं होंगे, अलभप्रेत है।

2.62. 'शौचालय' (Toilet) से ऐसा स्थाि, जो कक मल या मूत्र ्यागिे के ललए या दतोिों के ललए

हो, उसमें मिुष्यमल के ललये संयोक्जकृत पात्र यठदत कोई हो, के साथ की संरचिा, अलभप्रेत

है।

2.63. 'खुला सथान' (Open to Sky) से भूिण्ड का वह भाग जो आकाश की ओर िुला हो या

पारदतशी अथवा अधापारदतशी मटीररयल (material) से ढका हो, अलभप्रेत है।

2.64. 'ऐदियम' (Atrium) से ककसी भी प्रकार के भू-उपयोग के भूिण्ड पर ककसी भी तल पर

प्रस्ताववत निमााण क्जसमें एक केन्द्रीय कक्ष क्जसकी ऊाँचाई 10 मीटर या उससे अधधक हो

एवं उतत क्षेत्र को स्काई लाईट/ट्रस्स अथवा डोम (अस्थाई स्ट्रकचर) से ढका गया हो,

अलभप्रेत है।

2.65. 'छज्जा' (Projection/Chajja) से सामान्यत: बाहरी दतीवारों पर िुलिे वाले स्थािों के ऊपर

धूप तथा वषाा से बचाव के प्रयोजिाथा बिाये जािे वाली ढलवा अथवा क्षैनतज संरचिा,

अलभप्रेत है।

2.66. 'प्रोजेक्शन' (Projection) से ककसी भी भवि से बाहर निकली हुई कोई संरचिा, (जो ककसी

भी सामग्री की हो) अलभप्रेत है।

2.67. 'बालकनी' (Balcony) से आिे जािे या बाहर बैििे के स्थाि के रूप में काम आिे वाला

रेललंग सठहत क्षैनतज आगे निकला भाग जो कक न्यूितम एक ओर से िुली हो, अलभप्रेत

है।

2.68. 'र्डबल हाईट टैरेस' (Double Height Terrace) से बहुमंक्जला आवासीय भविों में आवासीय

इकाई के ककसी भी कमरे के बाहर क्स्थत ऐसा िुला क्षेत्र जो कक न्यूितम 5.5 मीटर की

ऊाँचाई (डबल हाईट) का हो अलभप्रेत है।

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2.69. 'बरामदा' (Verandah) से ऐसा आच्छाठदतत क्षेत्र क्जसका कम से कम एक पाश्वा बाहर की

ओर िुला हो व ऊपर की मंक्जलों में िुले पाश्वा की ओर अधधकतम 1 मीटर ऊंचाई की

पैरापेट िड़ी की गई हो, अलभप्रेत है।

2.70. 'पैरापेट' (Parapet Wall) से रेललंग सठहत या रठहत छत या फशा के लसरे के साथ-साथ

निलमात िीची दतीवार जो 1.5 मीटर से अधधक तथा 0.75 मी. से कम ऊंचाई की िहीं हो,

अलभप्रेत है।

2.71. 'पाटीशन वाल' (Partition Wall) से भार सहि ि करिे वाली आन्तररक दतीवार, ऊंचाई में

एक मंक्जल या उसका भाग, अलभप्रेत है।

2.72. 'पोचा' (Porch/Portico) से भवि के प्रवेश द्वार पर पैदतल या वाहिों के ललये

केन्टीललवर/िम्बों पर निलमात संरचिा, अलभप्रेत है।

2.73. 'ग्रीन एररया/हररि क्षेत्र' (Green Area) से ऐसा क्षेत्र क्जसे हररयाली यथा ग्रास, पेड-पौधे,

वृक्षारोपण, आठदत हेतु उपयोग में ललया गया हो, अलभप्रेत है।

2.74. 'हैजार्डास भवन' (Hazardous Building) से कोई ऐसा भवि या ककसी भवि का कोई भाग

जो अ्यधधक ज्वलिशील या ववस्फोटक पदताथों या उ्पादतकों के जो अ्यधधक तेजी से

जल उििे वाले अथवा जो ववषैला धुंआ या ववस्फोटक उ्पन्ि करिे वाले हो अथवा ऐसे

भण्डारण उिाई, धराई, निमााण या प्रसंस्करण के ललये क्जसमें बहुत अधधक संक्षारक,

ववषैला या हानिकारक क्षार, अम्ल या कोई ऐसा अन्य द्रव्य अथवा रसायि काम आता हो

जो ज्वाला, धुंआ और ववस्फोट उ्पन्ि कर सकते हो, ववषैला प्रदताहजिक या संक्षारण गैस

उ्पन्ि कर सकते हो, अथवा ऐसी सामग्री क्जसके भण्डारण उिाई, धराई या प्रसंस्करण से

धूल का ववस्फोटक लमश्रण उ्पन्ि होता हो या पदताथा को स्वतः ज्वलिशील सूक्ष्म अंशों में

ववभाक्जत करता हो, के भण्डारण, उिाई, धराई, निमााण या प्रसंस्करण के ललये उपयोग में

ललया जाता हो, अलभप्रेत है।

2.75. 'अजग्नशमन अधधकारी' (Fire Officer) से संबंधधत िगरीय निकाय द्वारा प्राधधकृत

अक्ग्िशमि अधधकारी, अलभप्रेत है।

2.76. 'शरण क्षेत्र' (Refuge area) से भवि के अन्दतर ऐसा क्षेत्र जो कक फायर और स्मॉक से

सुरक्षा हेतु निकास के समय अस्थायी रूप से Staging Area (मचाि क्षेत्र) के रूप में

उपयोग में आता हो, अलभप्रेत है।

2.77. 'फायर टॉवर' (Fire Tower) से आग प्रनतरोधक हेतु ऐसा पररवृत (Enclosed) क्षेत्र जो कक

सीधा निकास से जुडा हो व भवि की संरचिा से पृथक हो क्जसमें संरक्षक्षत लॉबी, सीढी

और फायरमैि की ललफ्ट सक्म्मललत हो, अलभप्रेत है।

2.78. 'ग्रीन बबज्र्डंग्स' (Green Buildings) से ऐसा भवि क्जसका निमााण पूणा कर ललया गया हो

तथा लीडरलशप इि एिजी एण्ड एन्वायरमेन्टल डडजाईि LEED/IGBC/GRIHA/

ASSOCHAM GEM/ EDGE के प्रावधािों के ललये प्रश्िगत भवि की अिुशंषा की गई हो

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अथवा ऐसी समतुल्य संस्थाएं/तकिीकी ववशेषज्ञ क्जिकों ग्रीि बबक्ल्डंग के प्रमाणीकरण हेतु

अधधकृत ककया गया हों द्वारा प्लेठटिम/गोल्ड/लसल्वर रेठटंग दती गई हो, अलभप्रेत है।

2.79. 'टी.र्डी.आर.' (Transferable Development Right) से ऐसा अधधकार पत्र जो कक टी.डी.

आर. पॉललसी/नियमों के अंतगात सम्बक्न्धत निकाय द्वारा जारी ककया गया हो, अलभप्रेत

है।

2.80. 'पूणािा प्रमाण-पत्र' (Completion Certificate) से अलभप्रेत ऐसे प्रमाण पत्र से है, जो

ववनियम संख्या-15 के प्रावधािों की पालिा पूणा करिे पर सक्षम अधधकारी द्वारा जारी

ककया जावे।

2.81. 'अधधवास प्रमाण-पत्र' (Occupancy Certificate) से अलभप्रेत ऐसे प्रमाण पत्र से है जो

ववनियम संख्या-15 की पालिा पूणा करिे पर सक्षम अधधकारी द्वारा जारी ककया जाये।

2.82. 'अनुसूची' (Annexure) से इि ववनियमों के साथ संलग्ि अिुसूची, अलभप्रेत है।

नोट :-

(i)

वे शब्दत और अलभव्यक्ततयों जो इि ववनियमों में ललिी गई हैं ककन्तु इिमें

पररभावषत िहीं की गई हैं, उिका वही अथा होगा जैसा कक उिके ललए अधधनियम में

निधााररत ककया गया है।

(ii)

अन्य पररभाषायें जो यहां उल्लेखित िहीं है उिका वही अथा होगा जैसा उिके ललये

राष्ट्रीय भवि संठहता (NBC) में निधााररत ककया गया है।

3.

नगरीय क्षेत्र (Urban Area) में भवन ननमााण सवीकृनि हेिु मापदण्र्ड

नगरीय क्षेत्र को ननम्न वणणाि क्षेत्रों के अनुसार छः क्षेत्रों में ववभाजजि र्कया गया है :-

क्षेत्र एस-1 (Area S-1)

िगरीय क्षेत्र के अंतगात आिे वाले ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामों का

आबादती क्षेत्र जो ग्राम पंचायत द्वारा प्रबक्न्धत है।

क्षेत्र एस-2 (Area S-2)

िगरीय क्षेत्र के अंतगात आिे वाला चार दतीवारी क्षेत्र ।

क्षेत्र एस-3 (Area S-3)

िगरीय क्षेत्र के अंतगात क्स्थत चार दतीवारी क्षेत्र को छोडकर अन्य

गैर योजिागत सर्ि आबादती क्षेत्र अथवा िगरीय क्षेत्र में

सक्म्मललत होिे से पूवा ग्राम पंचायत के अधीि रहा सर्ि आबादती

क्षेत्र।

क्षेत्र एस-4 (Area S-4)

इि ववनियमों के प्रभाव में आिे से पूवा के स्वीकृत योजिा

क्षेत्र ।

क्षेत्र एस-5 (Area S-5)

ववलशष्ट क्षेत्र/सड़के यथा सुरक्षा की दृक्ष्ट से मह्वपूणा स्थाि व निषेध

क्षेत्र, पुराताक््वक मह्व के संरक्षक्षत स्थल, पयाटि की दृक्ष्ट से मह्वपूणा

स्थल, झील संरक्षक्षत क्षेत्र, अधधसूधचत अभ्यारण्य क्षेत्र, हैररटेज स्थल के

आस-पास एवं पयाावरण संवेदतिशील क्षेत्र आठदत संरक्षक्षत क्षेत्र।

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क्षेत्र एस-6 (Area S-6)

एस-1, एस-2, एस-3, एस-4 एवं एस-5 को छोडकर शेष समस्त िगरीय

क्षेत्र।

उपरोक्ि वणणाि क्षेत्रों में भवन ननमााण सवीकृनि हेिु मापदण्र्ड :-

3.1.

एस-1 क्षेत्रों में भवि ववननयम 3.3 (2) के अिुसार मापदतण्ड निधााररत करते हुए भवि

निमााण स्वीकृनत दती जा सकेंगी।

3.2.

एस-2 क्षेत्रों अथाात् चार दतीवारी क्षेत्र हेतु संबंधधत प्राधधकरण द्वारा यठदत पृथक से कोई

मापदतण्ड निधााररत कर स्वीकृत ककये हुये हो तो तदतािुसार मापदतण्ड रिते हुए भवि

निमााण स्वीकृनत दती जा सकेंगी। चार दतीवारी क्षेत्र हेतु प्राधधकरण द्वारा पृथक से मापदतण्ड

निधााररत करते हुए राज्य सरकार की स्वीकृनत से लागू ककये जा सकेंगे। चार दतीवारी क्षेत्र

हेतु पृथक से मापदतण्ड निधााररत िहीं ककये जािे की अवस्था में भवि ववननयम 3.3 (2) के

अिुसार मापदतण्ड निधााररत करते हुए भवि निमााण स्वीकृनत दती जा सकेंगी।

3.3.

एस-3 क्षेत्रों (सघन आबादी क्षेत्र) में भवन ननमााण हेिु मानदण्र्ड :-

1. परम्परागत रूप से ववकलसत गैर नियोक्जत क्षेत्र, सर्ि आबादती क्षेत्रों, कच्ची बस्ती क्षेत्रों का

निधाारण हेतु संबंधधत प्राधधकरण द्वारा सवे ककया जायेगा तथा ऐसे गैर नियोक्जत क्षेत्र

क्जिमें िगर पाललका अधधनियम लागू होिे से पूवा अथवा इि भवि ववनियमों के लागू

होिे से पूवा 90 प्रनतशत से अधधक क्षेत्र में परम्परागत रूप से सर्ि आबादती ववकलसत हुई

हो, की सूची उिकी सीमाओं का निधाारण करते हुए, तैयार की जावेगी तथा उतत सूची को

प्राधधकरण की मण्डल/बोडा बैिक में अिुमोठदतत करवाया जाकर समाचार पत्रों में प्रकालशत

ककया जायेगा। इसकी प्रनत राज्य सरकार को प्रेवषत की जावेगी। उतत कायावाही इि भवि

ववनियमों के प्रभाव में आिे के तुरंत पश्चात संबंधधत प्राधधकरण द्वारा की जावेगी। यठदत

इि ववनियमों के प्रभाव में आिे से पूवा ककसी निकाय द्वारा सर्ि आबादती क्षेत्र निधााररत

हो तो उसे इि ववनियमों के तहत सर्ि आबादती क्षेत्र मािा जावेगा।

इस प्रकार निधााररत सर्ि आबादती क्षेत्रों हेतु सक्षम अधधकारी द्वारा मौके की क्स्थनत

अिुसार भवि मािदतण्ड व भवि रेिा निधााररत करते हुए भवि निमााण स्वीकृनत दती जा

सकेंगी। स्वीकृत योजिाओं के क्षेत्र को इि ववनियम के अन्तगात सर्ि आबादती क्षेत्र िहीं

मािा जावेगा।

2. उतत क्षेत्रों में मौजूदता भवि रेिा व क्षेत्र के आस-पास के स्वरूप, भवि रेिा सैटबैक

इ्याठदत को ध्याि में रिते हुए सैटबैक व ग्राउण्ड कवरेज का निधाारण सक्षम अधधकारी

द्वारा ककया जा सकेगा अथाात् आस-पास के क्षेत्र में यठदत शून्य सैटबैक पर निमााण हो तो

शून्य सैटबैक रिते हुए शत प्रनतशत ग्राउण्ड कवरेज रिते हुए सक्षम अधधकारी द्वारा

भवि निमााण स्वीकृनत निम्िािुसार प्रावधाि रिते हुए दती जा सकेगीः-

सामिे क्स्थत सड़क की चौडाई

अधधकतम उाँचाई एवं मंक्जल

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9 मीटर तक

10 मीटर (भूतल+2 मंक्जल)

9 मीटर से अधधक

12.5 मीटर (भूतल +3 मंक्जल)

(i)

क्प्लंथ (अधधकतम ऊाँचाई 1.2 मी.) तथा क्स्टल्ट फ्लोर केवल पाककिंग हेतु प्रस्ताववत

करिे पर क्स्टल्ट फ्लोर (अधधकतम ऊाँचाई 3.5 मी.) उतत ऊाँचाई में शालमल िहीं होगी

एवं क्स्टल्ट के ऊपर के तल को भू–तल मािा जावेगा।

(ii)

9 मीटर व उससे अधधक चौडी सडको पर केवल भूतल पर व्यवसानयक गनतववधधयााँ

अिुज्ञेय होगी एवं ऊपर की मंक्जलों पर केवल आवासीय/संस्थागत उपयोग हेतु ही

निमााण की स्वीकृनत दती जा सकेगी।

(iii)

भवि निमााण हेतु इि ववनियमों के अिुसार पाककिंग उपलब्ध करवाया जािा संभव

िहीं हो तो प्राधधकरण द्वारा 2 लाि रूपये प्रनत ईसीयू शुल्क वसूल ककया जावेगा,

क्जसका उपयोग प्राधधकरण द्वारा सावाजनिक पाककिंग ववकास हेतु ककया जावेगा।

(iv)

ऐसी ककसी वाखणक्ज्यक अथवा औद्योधगक गनतववधध यथा थोक व्यापार, गोदताम,

ज्वलिशील पदताथा भण्डारण आठदत हेतु स्वीकृनत िहीं दती जा सकेगी, क्जिके कारण भारी

वाहिों का आवागमि होता हो या ध्वनि प्रदतूषण या यातायात प्रभाववत होिे की संभाविा

होती हो अथवा क्षेत्र के निवालसयों की सुरक्षा को ितरा उ्पन्ि होता हो।

(v)

उपरोतत ताललका में उल्लेखित ऊाँचाई/मंक्जलों से अधधक ऊाँचाई/मंक्जल प्रस्ताववत

होिे पर अथवा सम्पूणा भवि वाखणक्ज्यक उपयोग हेतु प्रस्ताववत ककये जािे पर

ववनियम-3.6 के अिुसार एस-6 क्षेत्र हेतु प्रस्ताववत सैटबैक, बी.ए.आर., भू-आच्छादति एवं

अन्य समस्त प्रावधाि यथा पाककिंग आठदत रिते हुए भवि निमााण स्वीकृनत दती जा

सकती है।

(vi)

एस-3 क्षेत्रों में यठदत ककसी सड़क के मागााधधकार में वृवि ककया जािा प्रस्ताववत है

तथा ववद्यमाि निमााण को पूणातः ध्वस्त ककया जाकर इि ववनियमों के तहत िया

भवि प्रस्ताववत ककया जािे पर प्रस्ताववत सड़क मागााधधकार हेतु सड़क केन्द्र से

तदतािुसार भूलम समापण ककये जािे के पश्चात भवि निमााण स्वीकृनत दती जा सकेगी।

अन्यथा ववद्यमाि भवि रेिा के अिुरूप निमााण स्वीकृनत दती जा सकेगी।

3.4.

एस-4 क्षेत्र (पूवा सवीकृि योजना क्षेत्रो) में भवन ननमााण हेिु मानदण्र्ड :-

1.

पूवा सवीकृि योजना के ररक्ि भूखण्र्ड/ननसमाि भवन को ध्वसि कर नवीन ननमााण

प्रसिाववि र्कये जाने पर :-

(i) इि भवि ववनियम के जारी होिे से पूवा स्वीकृत योजिाओं के भूिण्डों पर वतामाि

में भवि निमााण प्रस्ताववत ककये जािे पर योजिा मािधचत्र/भूिण्ड के स्थल

मािधचत्र में दतलशात सैटबैक तदतािुसार ही रिे जािे अनिवााय होगे।

(ii) भूिण्ड के स्थल मािधचत्र में अंककत एफ.ए.आर/बी.ए.आर. को मािक एफ.ए.आर/बी.

ए.आर मािा जाकर अनतररतत प्रस्ताववत बी.ए.आर. पर नियमािुसार बेटरमेंट लेवी

दतेय होगी।

(iii)

भू-आच्छादति, ऊाँचाई एवं अन्य समस्त तकिीकी मापदतण्ड इि ववनियम

के अिुसार रिे जािे होंगे।

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2.

पूवा में जारी एकल पट्टे के ररक्ि भूखण्र्ड/ननसमाि भवन को ध्वसि कर नवीन ननमााण

प्रसिाववि र्कये जाने पर :-

(i) इि भवि ववनियम के जारी होिे से पूवा स्वीकृत एकल पट्टे के भूिण्डों पर वतामाि

में भवि निमााण प्रस्ताववत ककये जािे पर एकल भूिण्ड के स्थल मािधचत्र में सड़क

की ओर दतलशात सैटबैक को यथावत रिते हुऐ अन्य सैटबैक इि ववनियमों के

अिुसार रिे जा सकेंगे।

(ii) भूिण्ड के स्थल मािधचत्र में अंककत एफ.ए.आर/बी.ए.आर. को मािक एफ.ए.आर/बी.

ए.आर मािा जाकर अनतररतत प्रस्ताववत बी.ए.आर. पर नियमािुसार बेटरमेंट लेवी

दतेय होगी।

(iii)

भू-आच्छादति, ऊाँचाई एवं अन्य समस्त तकिीकी मापदतण्ड इि ववनियम

के अिुसार रिे जािे होंगे।

3.

पूवा सवीकृि व्यावसानयक योजना जजनमें टाईप डर्डजाईन ननधााररि हो :-

क्जि व्यावसानयक योजिाओं में टाईप डडजाईि निधााररत है, उिमें टाईप डडजाईि के

आधार पर ही निमााण स्वीकृनत दती जावेगी। यठदत ऐसी पुरािी योजिाओं में वतामाि

पररप्रेक्ष्य में िवीि निमााण ककया जािा प्रस्ताववत हो तो ऐसी योजिाओं का पुिाववकास

प्लाि (Re-development Plan) तैयार ककया जाकर ही तदतािुसार िवीि भवि निमााण

स्वीकृनतयां जारी की जािी होगी। एकल रूप में टाईप डडजाईि से लभन्ि स्वीकृनत िहीं दती

जायेगी।

4.

पूवा में नीलामी द्वारा ववक्रय र्कये गये भूखण्र्डों पर विामान में भवन ननमााण

प्रसिाववि र्कये जाने पर :-

(i) िीलामी का भूिण्ड ककसी योजिा का भाग होिे पर योजिा/भूिण्ड के स्थल

मािधचत्र में दतलशात सैटबैक तदतािुसार ही रिे जािे अनिवाया होगे।

(ii) िीलामी द्वारा ववक्रय ककये गये एकल भूिण्डों पर सामिे का सैटबैक िीलामी के

समय प्रस्ताववत अिुसार एवं अन्य ओर के सैटबैक इि ववनियमों के अिुसार रिे

जािे होंगे।

(iii)

िीलामी में दतेय एफ.ए.आर/बी.ए.आर से अधधक इि ववनियम के अिुसार

एफ.ए. आर/बी.ए.आर प्रस्ताववत ककये जािे पर बेटरमेंट लेवी दतेय होगी।

(iv) भू-आच्छादति, ऊाँचाई आठदत इि ववियम के अिुसार रिे जािे होंगे।

(v) यठदत ककसी भूिण्ड पर िीलामी की शतों में क्जि मापदतण्डों का उल्लेि िहीं ककया

गया हो उन्हे इि ववनियम के अिुसार रिे जािे होंगे।

5.

पूवा सवीकृि ववसशष्ट योजनाओं के ररक्ि भूखण्र्ड/ननसमाि भवन को ध्वसि कर नवीन

ननमााण/संशोधन/ववसिार प्रसिाववि र्कये जाने पर :-

पूवा स्वीकृत ववलशष्ट योजिाऐं जैसे जोधपुर की ववद्याधर िगर योजिा, राजस्थाि

आवासि मण्डल की राजआंगि योजिा, जोधपुर की शास्त्री िगर योजिा आठदत क्जसके

ललए ववलशष्ट वास्तुववठदतक मापदतण्ड संबंधधत प्राधधकरण द्वारा निधााररत हो, उि

योजिाओं में संबंधधत ववलशष्ट वास्तुववठदतक मापदतण्ड ही लागू होंगे।

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6.

पूवा सवीकृि योजनाओं/एकल भूखण्र्ड के सथल मानधचत्र में मापदण्र्ड दसशाि नहीं होने

पर:-

इि भवि ववनियम के जारी होिे से पूवा स्वीकृत योजिाओं/एकल भूिण्डों में सैटबैक,

भू-आच्छादति, ऊाँचाई, एफ.ए.आर/बी.ए.आर. आठदत ककसी मापदतण्ड या मापदतण्डों का

उल्लेि/निधाारण िहीं हो तो क्जि मापदतण्डों का उल्लेि िहीं है वो सभी मापदतण्ड इि

भवि ववनियमों के मापदतण्डों के अिुसार दतेय होंगे।

7.

पूवा ननयमों के अनुसार ननसमाि भवन में संशोधन/ववसिार चाहे जाने पर :-

पूवा मे निलमात भवि में संशोधि/ववस्तार चाहे जािे पर त्समय प्रचललत

नियमों/प्रावधािों के आधार पर ही भवि निमााण स्वीकृनत जारी की जािी होगी। यठदत

पूवा मे निलमात भवि में वतामाि भवि ववनियम के अिुसार संशोधि/ववस्तार प्रस्ताववत

हो तो समस्त प्रावधाि इि ववनियम के अिुसार ही रिे जािे होगें।

8.

पूवा की सवीकृि र्कसी पररयोजना का ननमााण ववसभन्न चरणों में प्रसिाववि होने पर

:-

पूवा कीं स्वीकृत ककसी पररयोजिा का निमााण ववलभन्ि चरणों में प्रस्ताववत होिे पर

एक चरण पूवा में लागू ववनियमों के तहत अिुमोदति होिे पर अगले चरण की भवि

निमााण स्वीकृनत इि भवि ववनियम के अिुसार दती जा सकेगी।

9.

इन भवन ववननयमों के जारी होने से पूवा आवेददि प्रकरणों में :-

(i) इि भवि ववनियमों के जारी होिे से पूवा स्थािीय निकायों में आवेठदतत भवि

मािधचत्र अिुमोदति के प्रकरण पूवा नियमों के प्रावधािों के अिुसार अथवा आवेदतक

द्वारा पुिः आवेदति प्रस्तुत करिे पर इि ववनियमों के अंतगात निस्ताररत ककये जा

सकेगे। लेककि क्जि प्रकरणों में िगरीय निकाय द्वारा मांग पत्र जारी िहीं ककया

गया है उि प्रकरणों में इि ववनियमों के तहत समस्त शुल्क दतेय होगें।

(ii) इि भवि ववनियमों के जारी होिे से पूवा यठदत एमपैिल्ड अककाटेतट द्वारा प्राधधकरण

में भवि ववनियम अिुसार सम्पूणा रालश जमा करवाई जाकर स्वीकृनत जारी की जा

चुकी है तो ऐसे प्रकरणों में पूवा भवि ववनियम अिुसार स्वीकृत भवि मािधचत्र

मान्य होगें अन्यथा इि ववनियमों के जारी होिे की नतधथ से ही पंजीकृत आककाटेतट

द्वारा इि भवि ववनियमों के अिुसार ही भवि मािधचत्र स्वीकृनत दती जावेगी।

नोट :-

(i)

ककसी भूिण्ड के पूवा में जारी स्थल मािधचत्र में उल्लेखित ककसी भी मापदतण्ड में

पररवताि प्रस्ताववत होिे पर तदतािुसार संशोधधत स्थल मािधचत्र जारी ककया जािा होगा

त्पश्चात ही भवि मािधचत्र अिुमोदति की कायावाही की जा सकेगी।

(ii)

राजस्थाि ररयल एस्टेट (डवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशि) रूल्स-2017 के अन्तगात

पंजीकृत पररयोजिाओं में संशोधि हेतु आवेदति करिे पर संबंधधत नियमों की अिुपालिा

सुनिक्श्चत करिी होगी।

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(iii)

उपरोततािुसार प्रकरणों में भवि मािधचत्र अिुमोदति/भवि निमााण स्वीकृनत ठदतये

जािे पर समस्त शुल्क इि भवि ववनियम/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी

आदतेशों के अिुसार दतेय होंगे।

3.5.

एस-5 क्षेत्र (ववशेष क्षेत्रो) में भवन ननमााण हेिु मानदण्र्ड :-

1.

ववशेष क्षेत्रों में भवन ननमााण र्कये जाने पर

ववलशष्ट क्षेत्रों यथा सुरक्षा की दृक्ष्ट से मह्वपूणा स्थािों व निषेध क्षेत्रो, पुराताक््वक

मह्व के संरक्षक्षत स्थलों, पयाटि की दृक्ष्ट से मह्वपूणा स्थलों, झील संरक्षक्षत क्षेत्र,

अधधसूधचत अभ्यारण्य क्षेत्रो, हैररटेज स्थलों के आस-पास एवं पयाावरण संवेदतिशील क्षेत्रों

आठदत संरक्षक्षत क्षेत्रों क्जिके ललए केन्द्र/राज्य सरकार/ प्राधधकरण द्वारा पृथक से भवि

की संरचिा, अलभकल्पि, डडजाईि, ऊाँचाई आठदत हेतु मािदतण्ड निधााररत ककये गये है,

ऐसे क्षेत्रों में उतत मािदतण्ड इि भवि ववनियमों के प्रावधािों से सवोपरर होगे, तथा

ऐसे संरक्षक्षत क्षेत्रों में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निधााररत मािदतण्डों के अिुसार ही

स्वीकृनत दती जा सकेगी, इिमें राज्य सरकार की स्वीकृनत से संशोधि ककया जा सकेगा।

प्राधधकरण के प्रस्ताव पर ऐसे क्षेत्रों का निधाारण एवं उिके ललए ववलशष्ट मापदतण्ड़ों का

निधाारण राज्य सरकार द्वारा ककया जा सकेगा। इस प्रकार ववनिाठदतष्ट क्षेत्रों में भवि

निमााण स्वीकृनत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत इि ववलशष्ट मापदतण्डों के अिुसार ही दती

जा सकेगी।

2.

ववशेष सर्डको पर भवन ननमााण र्कये जाने पर-

ववलशष्ट सडको का निधाारण प्राधधकरण की अलभशंषा पर राज्य सरकार द्वारा ककया जा

सकेगा। इस प्रकार ववनिाठदतष्ट क्षेत्रों में भवि निमााण स्वीकृनत राज्य सरकार द्वारा

स्वीकृत ववलशष्ट मापदतण्डों के अिुसार दती जावेगी तथा इि मािदतण्डों में ववशेष

पररक्स्थनतयों में लशधथलता राज्य सरकार के स्तर दती जा सकेगी। पूवा में यठदत ककसी

निकाय में ववलशष्ट सड़को का निधाारण व मापदतण्डों का निधाारण ककया गया हो तो

उतत निधााररत मापदतण्ड निधााररत रहेंगे, इिमें राज्य सरकार की स्वीकृनत से संशोधि

ककया जा सकेगा।

3.

आमी कन्टोनमेन्ट एररया के समीप भवन ननमााण र्कये जाने पर

रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा संस्थापि/स्थापिा (Defence Establishments/Installations) के

निकट स्थािीय लमलट्री ऑथोररटी से अिापक््त प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करिे के

संबंध में राज्य के िगरीय क्षेत्रों में क्स्थत रक्षा संस्थापि/स्थापिा (Defence

Establishments/Installations) की सीमा से 500 मीटर तक की पररधध क्षेत्र में निमााणों

की स्वीकृनत बाबत् रक्षा मत्रांलय, भारत सरकार द्वारा जारी आदतेशों एवं उिकें क्रम में

राज्य सरकार द्वारा जारी समय-समय पर आदतेशों के अिुसार कायावाही की जावेगी।

नोटः- ववशेष क्षेत्रो/सड़कों पर निधााररत मापदतण्डों के अनतररतत क्जि मापदतण्डों का

उल्लेि िहीं है वो सभी मापदतण्ड इि भवि ववनियमों के अिुसार दतेय होंगे।

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025 126

3.6.

एस-6 क्षेत्र अथााि् एस-1, एस-2, एस-3, एस-4 व एस-5 को छोर्डकर शेष समसि नगरीय

क्षेत्र व नई प्रसिाववि योजनाओं में भवन ननमााण हेिु मानदण्र्ड :-

एस-6 क्षेत्र अथाात् एस-1, एस—2, एस-3, एस-4 व एस-5 को छोडकर शेष समस्त िगरीय

क्षेत्र व िई प्रस्ताववत योजिाओं में इि भवि ववनियमों के तहत निधााररत मािदतण्डों के

अिुसार प्रावधाि रिते हुए स्वीकृनत दती जा सकेगी। ककसी ववलशष्ट योजिा हेतु योजिा

अिुमोठदतत करते समय इि ववनियमों के प्रावधािों, से लभन्ि मािदतण्ड राज्य सरकार की

स्वीकृनत से निधााररत ककये जा सकेंगे।

4.

भवन ननमााण की िेणणयां एवं मापदण्र्ड :-

4.1.

भवि निमााण की श्रेखणयां िगरीय क्षेत्र की मास्टर ववकास योजिा/डवलपमेंट प्रमोशि एवं

कन्ट्रोल रेगुलेशि में वखणात ववलभन्ि भू-उपयोगों के ललए भवि के प्रस्तववत उपयोग व

प्रकृनत के अिुसार भविों के ललए मापदतण्ड निधााररत करिे की दृक्ष्ट से निम्ि 09 श्रेखणयों

में वगीकृत ककया गया है तथा प्र्येक वगा में आिे वाली गनतववधधयों की अिुसूची इि

ववनियमों के साथ सलंग्ि अिुसूची-1 में दती गई है।

1.

आवासीय भवन :-

(i) स्वतंत्र आवास

(ii) बहु-आवासीय

(iii) फ्लेट्स

(iv) ग्रुप हाउलसंग

(v) स्टुडडयो अपाटामेंट

(vi) फामा हाउस/पयाावरण मैत्री आवास

(vii) हॉस्टल

(viii) ररटायामेन्ट हॉम्स

(ix) अफोडेबल हाउसेज

2.

वाणणजज्यक भवन :-

(i) लर्ु व्यावसानयक प्रनतष्िाि/दतुकािें

(ii) वाखणक्ज्यक पररसर

(iii) गेस्ट हाउस/लोक्जंग एवं बोडडिंग हाउस

(iv) लसिेमा/ मल्टीप्लेतस/ लमिीप्लेतस

(v) ररटेल फ्यूल कफललंग स्टेशि (पेट्रोल पम्प/सीएिजी/एलपीजी)

(vi) इलेक्तट्रक व्हीकल चाक्जिंग स्टेशि

(vii) वववाह/पाटी स्थल

(viii) धमा कांटा (वे-बिज)

(ix) रूफ टॉप रेस्टोरेन्ट

(x) उपरोतत के अनतररतत अिुसूची-1 के क्रम संख्या 2 में वखणात अन्य

गनतववधधयां/उपयोग

127

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3.

पयाटन ईकाई भवन :-

(i) होटल

(ii) होटल हाउलसंग

(iii) ररसोटा/ररसोटा हाउलसंग/हेल्थ ररसोटा/स्पोटास ररसोटा

(iv) मोटेल

(v) पयाटि िीनत में उल्लेखित अन्य उपयोग

4.

संसथागि भवन

(i) शैक्षखणक (प्राथलमक, माध्यलमक, उच्च माध्यलमक ववद्यालय, महाववद्यालय,

ववश्वववद्यालय, तकिीकी एवं अन्य लशक्षण संस्थाि)

(ii) कॉधचंग सेंटर

(iii) धचकक्सा (डडस्पेंसरी, अस्पताल, िलसाग होम, वेटिरी अस्पताल)

(iv) सरकारी एवं अिासरकारी कायाालय

(v) अन्य सामुदतानयक सुववधाऐ (यथा सामुदतानयक केन्द्र, पुललस थािा, पुस्तकालय,

तलब, पोस्ट व टेलीग्राफ ऑकफस, आठदत)

(vi) सामाक्जक/ सांस्कृनतक/ धालमाक भवि

(vii) सभा भवि (Assembly building)/Convention Centre/प्रदतशािी केन्द्र/कला दतीर्ाा

(viii) उपरोतत के अनतररतत अिुसूची-1 के क्रम संख्या 4 में वखणात अन्य

गनतववधधयां/उपयोग

5.

समधिि उपयोग के भवन :-

आवासीय, वाखणक्ज्यक, पयाटि इकाई, संस्थानिक आठदत उपयोगों में से एक से अधधक

उपयोग यथा आवासीय-वाखणक्ज्यक, आवासीय-संस्थानिक, आवासीय-वाखणक्ज्यक-पयाटि

इकाई-संस्थानिक आठदत।

6. औद्योधगक भवन :-

अिुसूची-1 के क्रम संख्या 5 में वखणात गनतववधधयां/उपयोग

7.

वेयर हाउस/गोदाम

(i) कृवष आधाररत वेयर हाउस/सामान्य वेयर हाउस

(ii) गैस गोदताम

8.

अमोद-प्रमोद उपयोग हेिु भवन :-

(i) एम्यूजमेंट पाका

(ii) स्पोट्ास कॉम्पेलेतस

9.

ववशेष प्रकृनि के भवन

अिुसूची-1 के क्रम संख्या 8 में वखणात गनतववधधयां/उपयोग

4.2.

भवन ननमााण के मापदण्र्ड:-

भूिण्ड के क्षेत्रफल/उपयोग के आधार पर िवीि प्रस्ताववत योजिाओं में भवि निमााण

ककये जािे हेतु सैटबैक की न्यूितम आवश्यकता, अधधकतम आच्छाठदतत क्षेत्र, भवि की

अधधकतम ऊाँचाई व मािक बी.ए.आर. ताललका-1 के प्रावधािों के अिुसार होंगे।

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िासलका-1

भूखण्र्डों पर आवासीय, वाणणजज्यक, पयाटन इकाई, संसथागि, समधिि, वेयर हाउस/गोदाम, आमोद-प्रमोद

उपयोगों के भवन ननमााण हेिु मानदण्र्ड

क्र.स.

भूखण्र्ड का

क्षेत्रफल

अधधकिम

भू-

आच्छादन

न्यूनिम सैटबैक

(मीटर)

अधधकिम ऊँचाई (मी.)

(सडक मागााधधकार के अनुसार)

मानक

बी.ए.आर

सडक मागााधधकार

पार्शवा पार्शवा पीछे

9 मी.

िक

12 मी.

18 मी. व

अधधक

1.(i) 90 व.मी.तक

सैटबैक

क्षेत्र के

अन्दतर

--

--

--

10.0

भूतल+2

10.0

भूतल+2

10.0

भूतल+2

जो भी

प्राप्त हो

(ii)

90 व.मी. से

अधधक तथा 167

व.मी. तक

सैटबैक

क्षेत्र के

अन्दतर

--

--

1.5

10.0

भूतल+2

12.5

भूतल+3

12.5

भूतल+3

2.00

(iii)

167 व.मी. से

अधधक तथा 225

व.मी. तक

सैटबैक

क्षेत्र के

अन्दतर

1.5

--

2.0

10.0

भूतल+2

12.5

भूतल+3

12.5

भूतल+3

2.00

(iv)

225 व.मी. से

अधधक तथा 500

व.मी. तक

सैटबैक

क्षेत्र के

अन्दतर

3.0

--

3.0

10.0

भूतल+2

12.5

भूतल+3

12.5

भूतल+3

2.00

(v)

500 व.मी. से

अधधक तथा 750

व.मी. तक

सैटबैक

क्षेत्र के

अन्दतर

3.0

3.0

3.0

10.0

भूतल+2

12.5

भूतल+3

12.5

भूतल+3

2.00

(vi)

750 व.मी. से

अधधक तथा

1000 व.मी. तक

सैटबैक

क्षेत्र के

अन्दतर

4.5

4.5

4.5

10.0

भूतल+2

15.0

भूतल+4

15.0

भूतल+4

2.00

(vii)

1000 व.मी. से

अधधक तथा

1500 व.मी. तक

सैटबैक

क्षेत्र के

अन्दतर

4.5

4.5

4.5

10.0

भूतल+2

15.0

भूतल+4

सड़क की

चौडाई का

1.5 गुणा +

अग्र सैटबैक

2.00

(viii)

1500 व.मी. से

अधधक तथा

2500 व.मी. तक

सैटबैक

क्षेत्र के

अन्दतर

6.0

6.0

6.0

10.0

भूतल+2

15.0

भूतल+4

सड़क की

चौडाई का

1.5 गुणा +

अग्र सैटबैक

2.00

(ix)

2500 व.मी. से

अधधक तथा

10,000 व.मी.

तक

40%

9.0

9.0

9.0

10.0

भूतल+2

15.0

भूतल+4

सड़क की

चौडाई का

1.5 गुणा +

अग्र सैटबैक

2.00

(x)

10,000 व.मी. से

अधधक

35%

9.0

9.0

9.0

10.0

भूतल+2

15.0

भूतल+4

सड़क की

चौडाई का

1.5 गुणा +

अग्र सैटबैक

2.00

2.

फामा हाउस

भूिण्ड के

3.0

3.0

3.0

अधधकतम भूतल +1

जो भी

129

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क्र.स.

भूखण्र्ड का

क्षेत्रफल

अधधकिम

भू-

आच्छादन

न्यूनिम सैटबैक

(मीटर)

अधधकिम ऊँचाई (मी.)

(सडक मागााधधकार के अनुसार)

मानक

बी.ए.आर

सडक मागााधधकार

पार्शवा पार्शवा पीछे

9 मी.

िक

12 मी.

18 मी. व

अधधक

क्षेत्रफल

का 10

प्रनतशत

अथवा

500 वमी.

जो भी

कम हो

(10 मीटर)

प्राप्त हो

3.

ररसोटा/ररसोटा

हाउलसंग

20%

9.0

9.0

9.0

-

-

15.0

0.75

4.

मोटल

20%

9.0

9.0

9.0

-

-

15.0

0.75

5.

एम्यूजमेन्ट पाका

10%

9.0

9.0

9.0

-

-

10.0

जो भी

प्राप्त हो

6.

पेट्रोल पम्प एवं

कफललंग

स्टेशि/इलेक्तट्रक

व्हीकल्स चाक्जिंग

स्टेशि

20%

3.0

3.0

3.0

8.0

0.25

7.

स्पोट्ास

कॉम्पलैतस

स्कीम

25%

9.0

9.0

9.0

15.0

0.40

ववसशष्ट नोट :-

1. 90 व.मी. व उससे अधधक के भूिण्डों पर पाककिंग हेतु क्स्टल्ट फ्लोर दतेय होगा। क्स्टल्ट प्रस्ताववत

होिे पर क्स्टल्ट के ऊपर के तल को भूतल मािा जावेगा।

2. ताललका-1 में उल्लेखित मंक्जलों एवं ऊाँचाई के अनतररतत अधधकतम 1.2 मीटर क्प्लंथ एवं

अधधकतम 3.5 मीटर क्स्टल्ट फ्लोर दतेय होगा।

3. भवि निमााण के मापदतण्ड यथा सैटबैक, अधधकतम आच्छाठदतत क्षेत्र, अधधकतम ऊंचाई एवं

बी.ए.आर. की सीमायें योजिा होिे की क्स्थनत में योजिा/भूिण्ड के साइट प्लाि अिुसार अन्यथा

ताललका-1 के अिुसार दतेय होंगे।

4. बहुमंक्जला भविों में उतत ऊाँचाई से अधधक ऊाँचाई का क्प्लंथ अथवा क्स्टल्ट प्रस्ताववत ककये जािे

पर अनतररतत ऊाँचाई भवि की कुल ऊाँचाई में सक्म्मललत होगी।

5. ककसी भी भवि की अधधकतम ऊाँचाई ववनियम संख्या 4.16, ताललका-01 में निधााररत ऊाँचाई व

प्रनतबंधधत क्षेत्रों में ववनियम संख्या 3.5 के अिुसार निधााररत ऊाँचाई में से जो भी कम हो दतेय

होगी।

6. 12 मी. चौडी सड़क पर 750 व.मी. से कम क्षेत्रफल के भूिण्डों का पुिगािि पश्चात् अधधकतम

ऊाँचाई 12.5 मी. (भूतल +3 मंक्जल) ही दतेय होंगी।

7. बहुमंक्जला भवि प्रस्ताववत होिे पर ववनियम 5 के अिुसार प्रावधाि लागू होंगे।

8. ककसी भी सड़क का मागााधधकार 9 मी., 12 मी. व 18 मी. एवं उससे अधधक की श्रेणी में ही मािा

जायेगा अथाात यठदत मौके पर सड़क की चौड़ाई 9 मी. से अधधक ककन्तु 12 मी. से कम है तो उस

सड़क का मागााधधकार 9 मी. की श्रेणी में मािा जावेगा इसी प्रकार यठदत 15 मी. है तो उस सड़क

का मागााधधकार 12 मी. श्रेणी में मािा जावेगा। इसी प्रकार यठदत 20 मी. है तो उस सड़क का

मागााधधकार 18 मी. श्रेणी में मािा जावेगा। सड़क का मागााधधकार अिुमोठदतत ले-आउट प्लाि में

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दतशााये अिुसार मान्य होगा। इि ववनियमों में सरलीकरण की दृक्ष्ट से 3 मी., 6 मी., 9 मी, 12

मी., 18 मी. व 24 मी. की गणिा जहााँ आवश्यक हो क्रमशः 10, 20, 30, 40, 60 व 80 फीट के

रूप में मान्य होगी।

4.3.

आवासीय भवन (Residential Building)

1.

सामान्य ननयम (General Rules):-

(i)

स्वतंत्र आवास भूिण्डों में ककसी भी मंक्जल अथवा मंक्जल के आंलशक भाग/बेसमेन्ट

पर स्वयं के निवास का 35 प्रनतशत अथवा 150 वगा मीटर जो भी कम हो. निम्ि प्रकार

के स्वनियोजि व्यवसाय के ललए उपयोग में ललया जा सकता है-

(क) एडवोकेट (ि) इंजीनियर (ग) डॉतटर (र्) वास्तुववदत (ड) चाटाड एकाउन्टेंट/ववक््तय

सलाहकार (र्) मीडडया प्रोफेशिल का कायाालय (छ) आई.टी. प्रोफेशिल का कायाालय

(ज) िगर नियोजक का कायाालय एवं (झ) अन्य प्रकार के स्वनियोजि व्यवसाय यथा

(i) प्रदतूषण रठहत र्रेलू कुटीर उद्योग (ii) ब्यूटी पालार (iii) लसलाई बुिाई-कढाई केन्द्र

(iv) ई-लमत्र ककयोस्क (v) वचुाअल कायाालय, वचुाअल तलास रूम, योगा/ध्याि केन्द्र आठदत

परन्तु ऐसी गनतववधधयां जो भवि में निवासकतााओं के ललये हानिकारक एवं संकटमय हो

कक अिुमनत िहीं दती जायेगी। उतत उपयोग हेतु पाककिंग का प्रावधाि भूिण्ड के अन्दतर

ही ककया जािा होगा क्जससे की आस-पास के रहवासीयों को ककसी भी प्रकार की

असुववधा िा हो। उतत उपयोग बाबत डडस्प्ले भूिण्ड के बाहर बोडा प्रदतलशात ककया जािा

आवश्यक होगा।

(ii)

फ्लेट्स एवं ग्रुप हाउलसंग पररयोजिाओं में उतत गनतववधधयां, पररसर में प्रस्ताववत

वाखणक्ज्यक/ररटेल एररया में ही अिुज्ञेय होगी एवं ककसी फ्लेट में अिुज्ञेय िहीं होगी।

(iii)

बहु आवासीय/फ्लेट्स/ग्रुप हाउलसंग के भविों में छत (टेरेस) का अधधकतम 25

प्रनतशत निजी टेरेस के रूप में अिुज्ञेय ककया जा सकेगा। छत (टेरेस) का न्यूितम 75

प्रनतशत क्षेत्र कॉमि टैरेस यथा मम्टी, ललफ्ट मशीि रूम, पािी की टंकी, सोलर पैिल,

डडश ऐंठटिा, एयर काडडशनिंग आउटडोर यूनिट्स व कॉमि टैरेस आठदत हेतु रिा जािा

अनिवाया होगा। निजी टैरेस अंनतम मंक्जल के फ्लेट धारकों को हस्तांतररत ककया जा

सकेगा। भवि के टैरेस प्लाि में कॉमि फेलसललटी, निजी टैरेस एवं कॉमि टैरेस को

भवि मािधचत्र अिुमोदति के समय स्पष्ट दतशााया जािा आवश्यक होगा। प्रस्ताववत निजी

टेरेस के कुल क्षेत्रफल का 50 प्रनतशत क्षेत्रफल बी. ए.आर की गणिा में शालमल होगा

एवं तदतािुसार उतत क्षेत्र पर पाककिंग भी दतेय होगी।

(iv)

आधथाक दृक्ष्ट से कमजोर एवं निम्ि आय वगा हेतु राज्य सरकार की अफोडेबल

हाउलसंग पॉललसी अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी

पॉललसी/ठदतशा-निदतेशों के अिुसार प्रावधाि रिे जािे होगें।

(v)

आवासीय बहुमंक्जला भवि 1000 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूिण्डों एवं न्यूितम

18 मी. चौडाई की सड़क पर ही दतेय होगें।

(vi)

समस्त आवासीय उपयोग के भवि आवासीय/वाखणक्ज्यक/लमधश्रत उपयोग के

लीजडीड/पट्टाशुदता भूिण्डों पर अिुज्ञेय होंगे एवं समस्त शुल्क व मापदतण्ड तदतािुसार

आवासीय के ही लागू होगें।

131

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2.

सविंत्र्‍आवास्‍(Independent House) :-

(i)

स्वतंत्र आवास के भूिण्डों पर अधधकतम चार निवास इकाई ही अिुज्ञेय होगी। ककसी

भी क्षेत्रफल के भूिण्ड पर 04 से अधधक आवासीय इकाई प्रस्ताववत होिे पर बहुनिवास

इकाई/फ्लेट्स/ग्रुप हाउलसंग उपयोग मािा जावेगा।

(ii)

स्वतंत्र आवास के भूिण्डों पर ताललका-01 में निधााररत मापदतण्डों के अिुसार भवि

निमााण स्वीकृनत दती जावेगी।

3.

बहु्‍ननवास्‍इकाई्‍(Multiple Dwelling Units)-

(i)

बहु-निवास इकाई (Multiple Dwelling Units) 500 व.मी. से अधधक तथा 750 व.मी.

तक के भूिण्डों पर 04 से अधधक लेककि अधधकतम 08 आवासीय इकाई प्रस्तववत होिे

पर बहुनिवास इकाई का भवि मािा जावेगा।

(ii)

बहु निवास इकाई न्यूितम 12 मीटर सड़क पर ही अिुज्ञेय होगी। 12 मीटर से कम

चौडाई की सडको पर क्स्थत भूिण्डों पर स्वतंत्र आवासीय भवि ही अिुज्ञेय होंगे।

(iii)

बहु निवास इकाई के भूिण्डों पर ताललका-01 में निधााररत मापदतण्डों के अिुसार

भवि निमााण स्वीकृनत दती जावेगी।

(iv)

बहु निवास इकाई के भूिण्डों पर पाककिंग का प्रावधाि ताललका-16 के अिुसार ककया

जािा अनिवाया होगा। बहु निवास इकाई के सभी भूिण्डों में पाककिंग हेतु क्स्टल्ट पाककिंग

का प्रावधाि अनिवाया होगा।

(v)

बहु निवास ईकाई को अक्ग्िशमि शुल्क के संबंध में फ्लेट्स की श्रेणी में मािा

जावेगा एवं अक्ग्िशमि के संबंध में नियमािुसार पालिा सुनिक्श्चत की जावेगी।

(vi)

बहुनिवास इकाई के भविों में योजिाओं में आधाभूत सुववधाओं के सुदृढीकरण हेतु

प्रनत निवास इकाई 25000/- रूपये अनतररतत रालश (अन्य सभी दतेय शुल्क के अनतररतत)

दतेय होगी।

4.

फ्लेट्स्‍(Flats) :-

(i)

750 वगामीटर से अधधक क्षेत्रफल के भूिण्ड पर 04 से अधधक आवासीय ईकाइयों

प्रस्ताववत/निलमात होिे पर ऐसी पररयोजिा को फ्लेट्स की श्रेणी में मािा जावेगा।

(ii)

फ्लेट्स के भूिण्ड हेतु सड़क की चौड़ाई न्यूितम 12 मीटर होिा आवश्यक होगा।

(iii)

फ्लेट्स के भूिण्डों पर ताललका-01 में निधााररत मापदतण्डों के अिुसार भवि निमााण

स्वीकृनत दती जावेगी।

(iv)

फ्लेट्स के भूिण्डों पर पाककिंग का प्रावधाि ताललका-16 के अिुसार ककया जािा

अनिवाया होगा।

(v)

फ्लेट्स के भूिण्ड में ग्रीि एररया का प्रावधाि ववनियम-8 के अिुसार ककया जािा

अनिवाया होगा।

(vi)

फ्लेट्स हेतु प्रस्ताववत पररयोजिा में गणिा योग्य निलमात क्षेत्र (बी.ए.आर) का

न्यूितम 2 प्रनतशत क्षेत्र एवं अधधकतम 5 प्रनतशत क्षेत्र पररयोजिा के सोसाइटी

कायाालय, स्वागत कक्ष, प्रनतक्षायल, कॉमि/ववशेष योग्यजि हेतु टॉयलेट सुववधाओं एवं

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अन्य सावाजनिक सुववधाऐं यथा सामुदतानयक हॉल, कॉमि स्टोर, पुस्तकालय, तलब, क्जम,

गेम्स/क्स्वलमंग पूल/योगा मेडडटेशि हॉल, लशक्षा एवं स्वास््य संबंधी सुववधाओं हेतु रिा

जािा आवश्यक होगा।

उतत क्षेत्र केवल भवि निवालसयों की सुववधाओं के ललए ही आरक्षक्षत रहेगा, क्जसका

ववक्रय िहीं ककया जा सकेगा तथा ववकासकताा द्वारा उतत सुववधा क्षेत्र ववकलसत कर

इसको रि-रिाव हेतु आर.डब्ल्यू.ए को हस्तान्तररत करिा होगा। उतत सुववधाएाँ केवल

भवि निवालसयों के उपयोग हेतु ही रिी जावेगी एवं पररयोजिा के बाहर ककसी अन्य

व्यक्तत/संस्था को उपयोग हेतु िहीं दती जा सकेगी।

उतत सुववधाएाँ भूिण्ड में ककसी भी बबक्ल्डंग ब्लॉक में बेसमेंट, क्स्टल्ट फ्लोर अथवा

ककसी भी तल पर अथवा पृथक भवि अथवा भवि ईकाइयों के रूप में भी अिुज्ञेय

होगी।

5.

ग्रुप हाउससंग (Group Housing)-

(i)

5000 वगामीटर व इससे अधधक क्षेत्रफल के भूिण्ड पर 04 से अधधक आवासीय

ईकाइयों प्रस्ताववत/निलमात होिे पर ऐसी पररयोजिा को ग्रुप हाउलसंग की श्रेणी में मािा

जावेगा।

(ii)

ग्रुप हाउलसंग हेतु सड़क की चौड़ाई न्यूितम 12 मीटर होिा आवश्यक होगा।

(iii)

ग्रुप हाउलसंग के भूिण्डों पर ताललका-01 में निधााररत मापदतण्डों के अिुसार भवि

निमााण स्वीकृनत दती जावेगी।

(iv)

ग्रुप हाउलसंग के भूिण्डों पर पाककिंग का प्रावधाि ताललका-16 के अिुसार ककया

जािा अनिवाया होगा।

(v)

ग्रुप हाउलसंग के भूिण्ड में ग्रीि एररया का प्रावधाि ववनियम-8 के अिुसार ककया

जािा अनिवाया होगा।

(vi)

ग्रुप हाउलसंग हेतु प्रस्ताववत पररयोजिा में गणिा योग्य निलमात क्षेत्र (बी.ए.आर) का

न्यूितम 2 प्रनतशत क्षेत्र एवं अधधकतम 5 प्रनतशत क्षेत्र पररयोजिा के सोसाइटी

कायाालय, स्वागत कक्ष, प्रतीक्षालय, कॉमि/ववशेष योग्यजि हेतु टॉयलेट अन्य

सावाजनिक सुववधाएाँ यथा सामुदतानयक हॉल. कॉमि स्टोर, पुस्तकालय, तलब, क्जम,

इिडोर गेम्स/क्स्वलमंग पूल/योगा मेडडटेशि हॉल हेतु रिा जािा आवश्यक होगा। उतत के

अनतररतत अधधकतम 3 प्रनतशत क्षेत्र लशक्षा एवं स्वास््य संबंधी सुववधाओं आठदत हेतु

रिा जा सकेगा।

उतत क्षेत्र केवल भवि निवालसयों की सुववधाओं के ललए ही आरक्षक्षत रहेगा, क्जसका

ववक्रय िहीं ककया जा सकेगा तथा ववकासकताा द्वारा उतत सुववधा क्षेत्र ववकलसत कर

इसको रि-रिाव हेतु आर.डब्ल्यू.ए को हस्तान्तररत करिा होगा। उतत सुववधाएाँ केवल

भवि निवालसयों के उपयोग हेतु ही रिी जावेगी एवं पररयोजिा के बाहर ककसी अन्य

व्यक्तत/संस्था को उपयोग हेतु िहीं दती जा सकेगी।

उतत सुववधाएाँ भूिण्ड में ककसी भी बबक्ल्डंग ब्लॉक में बेसमेंट, क्स्टल्ट फ्लोर अथवा

ककसी भी तल पर अथवा पृथक भवि अथवा भवि ईकाइयों के रूप में भी अिुज्ञेय

होंगी।

133

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(vii)

कुल प्रस्ताववत गणिा योग्य क्षेत्र (बी.ए.आर) का न्यूितम 1 प्रनतशत निलमात क्षेत्र

अथवा 1000 वगामीटर निलमात क्षेत्र, जो भी कम हो, िुदतरा व्यवसानयक (दतैनिक उपभोग

हेतु) दतुकािों के ललए (साईज अधधकतम 45 वगामीटर) रिा जािा अनिवाया होगा। उतत

िुदतरा व्यावसानयक सठहत कुल गणिा योग्य निलमात क्षेत्र (बी.ए.आर) का अधधकतम 5

प्रनतशत तक निलमात क्षेत्र वाखणक्ज्यक उपयोग हेतु अिुज्ञेय ककया जा सकेगा। इस

व्यवसानयक प्रस्ताववत निलमात क्षेत्र का उपयोग ग्रुप हाउलसंग के निवालसयों के दतैनिक

प्रयोजि हेतु उपयोगी व्यवसाय हेतु ही अिुज्ञेय होगा। इि दतुकािों में ऐसी कोई गनतववधध

अिुज्ञेय िहीं होगी जो भवि निवालसयों के ललए हानिकारक एवं संकटमय हो।

व्यवसानयक उपयोग के क्षेत्रफल पर आवासीय आरक्षक्षत दतर का 40 प्रनतशत शुल्क दतेय

होगा।

6.

सटुडर्डयो अपाटामेंट (Studio Apartment)-

(i)

स्टुडडयो अपाटामेंट हेतु भूिण्ड का न्यूितम क्षेत्रफल 750 वगामीटर से अधधक एवं

सड़क की चौड़ाई न्यूितम 12 मीटर होिा आवश्यक होगा।

(ii)

5000 व.मी से कम क्षेत्रफल के भूिण्ड पर स्टुडडयो अपाटामेंट प्रस्ताववत होिे पर

फ्लेट्स हेतु निधााररत मापदतण्ड लागू होगें एवं 5000 व.मी व इससे अधधक क्षेत्रफल के

भूिण्ड पर ग्रुप हाउलसंग हेतु निधााररत मापदतण्ड लागू होगें।

(iii)

स्टुडडयो अपाटामेंट प्रस्ताववत होिे पर पाककिंग का प्रावधाि ताललका-16 के अिुसार

ककया जािा अनिवाया होगा।

7.

फामा हाउस (Farm House)/पयाावरण मैत्री आवास (Eco Friendly House)-

(i)

फामा हाउस/पयाावरण मैत्री आवास के निमााण हेतु मापदतण्ड ताललका-1 के बबन्दतु

संख्या 2 के अिुसार रिे जािे होगें।

(ii)

फामा हाउस/पयाावरण मैत्री आवास के भूिण्डों पर निलमात आवासीय भवि के

अनतररतत िुले क्षेत्र का उपयोग कृवष/कृवष आधाररत उपयोग/वृक्षारोपण/िसारी/ऑचााड

आठदत हेतु ककया जािा अनिवाया होगा।

8.

हॉसटल (Hostel):-

(i)

हॉस्टल भवि 500 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूिण्डों एवं सड़क की चौडाई

न्यूितम 12 मीटर होिे पर अिुज्ञेय होंगे।

(ii)

भवि मापदतण्ड ताललका-1 के अिुरूप दतेय होंगे।

(iii)

हॉस्टल हेतु वासयोग्य कमरों का न्यूितम क्षेत्रफल 8 व.मी. प्रनत छात्र/व्यक्तत रिा

जािा अनिवाया होगा।

(iv)

हॉस्टल हेतु कुल गणिा योग्य क्षेत्रफल (बी.ए.आर) का न्यूितम 15 प्रनतशत क्षेत्र

हॉस्टल की सावाजनिक सुववधाएाँ यथा डाईनिंग एररया, ककचि, कॉमि टॉयलेट,

पुस्तकालय, इिडोर गेम्स आठदत हेतु रिा जािा आवश्यक होगा। उतत सुववधाएाँ केवल

हॉस्टल के छात्र/व्यक्ततयों के ललये ही होगी।

9.

ररटायामेन्ट हॉम्स (Retirement Homes)

(i)

ररटायामेन्ट हॉम्स हेतु भूिण्ड का न्यूितम क्षेत्रफल 1000 व.मी. एवं सड़क की

चौडाई न्यूितम 12 मीटर होिा आवश्यक है।

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(ii)

ररटायामेन्ट हॉम्स हेतु कुल गणिा योग्य क्षेत्रफल (बी.ए.आर) का न्यूितम 15

प्रनतशत क्षेत्र सावाजनिक सुववधाएाँ यथा डाईनिंग एररया, ककचि, कॉमि टॉयलेट,

पुस्तकालय, इिडोर गेम्स आठदत हेतु रिा जािा आवश्यक होगा। उतत सुववधाऐं केवल

ररटायामेन्ट हॉम्स के ललये ही होगी।

(iii)

शेष अन्य भवि मापदतण्ड आवासीय उपयोग के भविों के अिुरूप दतेय होंगे।

(iv)

पाककिंग के प्रावधाि ताललका-16 के अिुसार रिे जािे होगें।

(v)

ररटायामेन्ट हॉम्स का आवंटि 60 वषा से अधधक आयु के व्यक्ततयों के निवास हेतु

ही ककया जा सकेगा। 60 वषा से कम आयु के व्यक्तत को इसी शता पर आवंटि ककया

जा सकेगा कक वह 60 वषा की आयु के पश्चात् ही ऐसे आवास को रहवास हेतु उपयोग

में लेगें।

(vi)

ररटायामेन्ट हॉम्स के आवासों को 60 वषा से अधधक आयु के व्यक्ततयों को ही ककराये

पर ठदतया जा सकेगा।

10.

अफोर्डेबल हाउसेज :-

(i)

राज्य सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री जिआवास योजिा/अफोडेबल हाउलसंग पॉललसी

के अिुसार समस्त मापदतण्ड रिे जािे आवश्यक होंगे।

(ii)

पॉललसी में वखणात प्रावधािों के अनतररतत भवि निमााण से संबंधधत समस्त

तकिीकी मापदतण्ड इस ववनियमों के अिुसार रिे जािे होंगे।

4.4.

वाणणजज्यक भवन (Commercial Building)-

1.

सामान्य ननयम (General Rules)-

(i)

वाखणक्ज्यक भूिण्ड ककसी स्वीकृत योजिा का ठहस्सा होिे पर योजिा के

प्रावधाि/पैरामीटसा लागू होंगे व सड़क की चौड़ाई योजिा अिुसार ही मान्य होगी अथाात

ककसी योजिा में 12 मीटर से कम चौडी सड़क पर यठदत दतुकािे प्रस्ताववत है तो उस पर

निमााण स्वीकृनत दती जा सकती है। योजिा में यठदत ककसी भूिण्ड पर भूतल पर शत

प्रनतशत निमााण अिुज्ञेय है तथा योजिा में सावाजनिक पाककिंग का प्रावधाि रिा गया है

तो वहााँ पृथक से पाककिंग का प्रावधाि करिा आवश्यक िहीं होगा एवं पाककिंग की पूनता

हेतु कोई शुल्क भी दतेय िहीं होगा।

(ii)

क्जि व्यावसानयक योजिाओं में टाईप डडजाईि निधााररत है, उिमें टाईप डडजाईि के

आधार पर ही निमााण स्वीकृनत दती जावेगी। आंतररक संरचिा टाईप डडजाईि से लभन्ि

भी हो सकती है। यठदत ऐसी पुरािी योजिाओं में वतामाि पररप्रेक्ष्य में िवीि निमााण

ककया जािा प्रस्ताववत हो तो ऐसी योजिाओं का पुिाववकास प्लाि (Re-development

Plan) तैयार ककया जाकर ही तदतािुसार िवीि भवि निमााण स्वीकृनतयां जारी की जािी

होगी। एकल रूप में टाईप डडजाईि से लभन्ि स्वीकृनत िहीं दती जायेगी।

(iii)

वाखणक्ज्यक बहुमंक्जला भवि 1000 वगामीटर से अधधक क्षेत्रफल के भूिण्ड एवं

सड़क की चौडाई न्यूितम 24 मीटर होिे पर ही दतेय होंगे।

(iv)

2500 वमी से अधधक क्षेत्रफल के वाखणक्ज्यक भूिण्डों पर ताललका-01 में अंककत

आच्छाठदतत क्षेत्र के स्थाि पर अधधकतम आच्छाठदतत क्षेत्र 50 प्रनतशत दतेय होगा।

135

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(v)

वाखणक्ज्यक भूिण्ड पर वाखणक्ज्यक/पयाटि इकाई/आवासीय/संस्थागत उपयोग एकल

उपयोग अथवा सक्म्मललत उपयोग के भवि अिुज्ञेय होगें एवं समस्त शुल्क व मापदतण्ड

तदतािुसार प्रस्ताववत उपयोग के अिुसार ही लागू होगें।

2.

लघु व्यावसानयक प्रनिष्ठान/दुकानें (Convenient shops/Establishment)-

(i)

लर्ु व्यावसानयक प्रनतष्िाि/दतुकािें योजिा का भाग होिे पर भवि के मापदतण्ड

वाखणक्ज्यक भविों के सामान्य नियम (i) एवं (ii) के अिुसार लागू होंगे अन्यथा

ताललका-01 के अिुसार रिे जािे अनिवााय होंगे। यठदत योजिा में सावाजनिक पाककिंग का

प्रावधाि रिा गया हो तो 50 व.मी. क्षेत्रफल तक के भूिण्डों में पृथक से पाककिंग

प्रावधाि ककया जािा आवश्यक िहीं होगा। 50 वगामीटर से बडे भूिण्डों में भूिण्ड के

अन्दतर ताललका-16 के अिुसार पाककिंग प्रावधाि रिा जािा अनिवाया होगा।

(ii)

मुख्य सड़क से लगते हुए पंक्ततबि (Row of Buildings/Plots) 500 व.मी. क्षेत्रफल

तक वाखणक्ज्यक क्षेत्रों में अधधकतम 10 मी. (भूतल + 2 मंक्जलों) के निमााण हेतु साइड

सैटबैक छोडा जािा अनिवाया िहीं होगा एवं अग्र सैटबैक में बाउण्री वॉल का निमााण

िहीं ककया जावेगा। पाककिंग का प्रावधाि ताललका-16 के अिुसार रिा जािा होगा।

(iii)

500 व.मी. क्षेत्रफल तक के वाखणक्ज्यक भूिण्डों में बेसमेंट में व्यावसानयक गनतववधध

अिुज्ञेय िहीं होंगी।

3.

वाणणजज्यक पररसर :-

ककसी भी प्रकार वाखणक्ज्यक पररसर, कायाालय पररसर, रेस्टोरेन्ट, बैंक आठदत हेतु मापदतण्ड

योजिा होिे पर योजिा के अन्यथा ताललका-01 के अिुसार रिे जािे अनिवााय होंगे।

4.

गेसट हाउस (Guest House)/लोजजंग एवं बोडर्डिंग हाउस (Lodging & Boarding

House)

(i)

गेस्ट हाउस/लोक्जंग एवं बोडडिंग हाउस, व्यावसानयक/गेस्ट हाउस प्रयोजिाथा जारी

लीजडीड पर अिुज्ञेय होगा।

(ii)

भूिण्ड का न्यूितम क्षेत्रफल 500 वगा मीटर होगा।

(iii)

18 मीटर से कम प्रस्ताववत सड़क पर अिुज्ञेय िहीं होंगे।

(iv)

अन्य तकिीकी मािदतण्ड यथा सैटबैक, बी.ए.आर., भू-आच्छादति, ऊाँचाई आठदत

ताललका-1 के अिुसार अिुज्ञेय होंगे।

5.

ससनेमा/म्टीतलेक्स/समनीतलेक्स (Cinema/Multiplex/Miniplex):-

(i)

लसिेमा/मल्टीप्लेतस/लमिीप्लेतस का निमााण "राजस्थाि लसिेमा (रेग्यूलेशि) एतट

1952" एवं "राजस्थाि लसिेमा (रेग्यूलेशि) नियम, 1959 के प्रावधािों के अिुरूप होगा।

(ii)

लसिेमा/मल्टीप्लेतस हेतु प्रवेश व निकास द्वार पृथक-पृथक होंगे तथा इिकी संख्या

का निधाारण इस प्रकार ककया जावेगा कक निकटतम द्वार ककसी सीट से 15 मीटर से

अधधक दतूरी पर िा हो। न्यूितम 2 प्रवेश तथा 2 निकास द्वार ठदतये जािे आवश्यक

होगें। लमनिप्लेतस हेतु न्यूितम एक प्रवेश द्वार एवं एक निकास द्वार के अनतररतत

कम से कम एक आपातकालीि निकास द्वार लसिेमाटोग्राफी एतट के प्रावधाि अिुसार

ठदतया जािा आवश्यक होगा।

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(iii)

150 सीटों तक के लमिीप्लेतस/लसिेमा हेतु भूिण्ड न्यूितम 18 मीटर चौडी सड़क,

150 सीटों से अधधक 300 सीटो तक हेतु भूिण्ड न्यूितम 24 मीटर चौडी सड़क तथा

300 सीटों से अधधक हेतु भूिण्ड न्यूितम 30 मीटर चौडी सड़क पर होिा आवश्यक है।

(iv)

पाककिंग ताललका 8 व लसिेमा/लमिीप्लेतस/मल्टीप्लेतस हेतु निधााररत मािदतण्डों के

अिुरूप होंगे।

(v)

ककसी भूिण्ड पर एक से अधधक लसिेमा स्क्रीि निम्ि ताललका के अिुसार कुल

सीटों हेतु न्यूितम मापदतण्डों की पूनता करिे पर दतेय होगी।

(vi)

लसिेमा/मल्टीप्लेतस/लमिीप्लेतस निमााण हेतु तकिीकी मािदतण्ड निम्िािुसार होगे :-

िासलका-2

ससनेमा/म्टीतलेक्स/समनीतलेक्स हेिु िकनीकी पैरामीटसा

क्र.

सं.

ऑडर्डटोररयम की क्षमिा

भूखण्र्ड का न्यूनिम

क्षेत्रफल

सैटबैक (न्यूनिम)

ऊँचाई

(अधधकिम)

1. अधधकतम 50 सीटों तक

400 वगामीटर

अग्र-6.0 मी.

अन्य-3.0 मी. प्र्येक

12 मीटर

2. 50 से अधधक ककन्तु

अधधकतम 100 सीटों तक

600 वगामीटर

अग्र-7.5 मीटर

अन्य-4.5 मीटर प्र्येक

12 मीटर

3. 100 से अधधक ककन्तु

अधधकतम 150 सीटों तक

750 वगामीटर

अग्र-9.0 मीटर

अन्य-4.5 मीटर प्र्येक

15 मीटर

4. 150 सीटों के पश्चात् प्र्येक

25 सीटों हेतु

750 व.मी. के अनतररतत

75 व. मी.

ताललका 1 के अिुसार

*15 मीटर

*2000 वगामीटर व उससे अधधक क्षेत्रफल के भूिण्डों एवं न्यूितम 30 मीटर चौडी सडकों पर क्स्थत

भूिण्ड पर मल्टीप्लेतस हेतु भवि की उाँचाई ववनियम 4.14 के अिुसार दतेय होगी।

6.

ररटेल फ्यूल र्फसलंग सटेशन (पेिोल पम्प/र्फसलंग सटेशन/सीएनजी/एलपीजी) :-

िासलका-3

पेिोल पम्प/सीएनजी/एलपीजी र्फसलंग सटेशन

भूखण्र्ड का न्यूनिम आकार

(चौर्डाई × गहराई)

दतो पठहया व चौपठहया वाहिों हेतु

20 मीटर × 20 मीटर

केवल दतो पठहया व तीि पठहया वाहिों के ललए

18 मीटर × 15 मीटर

सववास स्टेशि के साथ

36 मीटर × 30 मीटर

(i)

सड़क की न्यूितम चौडाई न्यूितम 24 मीटर होगी।

(ii)

ऑयल कंपनियों द्वारा जारी एल.ओ.आई./स्वीकृत ले-आउट प्लाि में वखणात

तकिीकी मापदतण्ड उपरोतत वखणात न्यूितम क्षेत्रफल, माप एवं ताललका-1 में वखणात

तकिीकी मािदतण्ड से लभन्ि होिे पर न्यूितम क्षेत्रफल, माप एवं तकिीकी मािदतण्ड

एल.ओ.आई./स्वीकृत ले-आउट प्लाि के अिुसार मान्य होंगे।

137

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(iii)

उपरोतत

न्यूितम

क्षेत्रफल

से

अधधक

क्षेत्रफल

के

भूिण्ड

पर

पेट्रोल

पम्प/सीएिजी/एलपीजी कफललंग स्टेशि प्रस्ताववत होिे पर अनतररतत भूलम पर इि

गनतववधधयों से संबंधधत गनतववधध ही अिुज्ञेय होगी, ऐसी कोई गनतववधध क्जस पर

ज्वलिशील सामग्री का उपयोग होता हो अिुज्ञेय िहीं की जायेगी।

(iv)

पेट्रोल पम्प एवं कफललंग स्टेशि हेतु आवश्यक सुरक्षा्मक उपाय सम्बक्न्धत ववभाग

द्वारा निधााररत मािदतण्ड अिुसार ककया जािा अनिवाया होगा एवं इस सम्बन्ध से

सम्पूणा क्जम्मेदतारी सम्बक्न्धत पेट्रोल पम्प एवं कफललंग स्टेशि के स्वामी (L.O.I. धारक)

की होगी।

(v)

स्कूल, हॉक्स्पटल (10 बेड एवं अधधक) और आवासीय क्षेत्र से िये पेट्रोल पम्प (कफल

पॉइन्ट/डडस्पेक्न्संग यूनिट/वैन्ट पाईप जो भी िजदतीक हो) की न्यूितम 50 मी. दतूरी

आवश्यक है, यठदत 50 मी. की दतूरी रिा जािा संभव िहीं हो तो PESO द्वारा निधााररत

अनतररतत मािदतण्डों की अिुपालिा सुनिक्श्चत की जावे। ककन्तु ककसी भी दतशा में स्कूल,

हॉक्स्पटल (10 बेड एवं अधधक) और आवासीय क्षेत्र से िये उततािुसार पेट्रोल पम्प की

न्यूितम दतूरी 30 मी. से कम िहीं हो। पेट्रोल पम्प भूिण्ड के ऊपर से हाई टेंशि लाईि

िहीं गुजर रही हो।

7.

इलेजक्िक व्हीक्स चाजजिंग सटेशन (Electric Vehicles Charging Station) :-

(i)

दो पदहया/िीन पदहया/चौपदहया वाहनों हेिु चाजजिंग सटेशन के मापदण्र्ड :-

भूिण्ड की न्यूितम मापें

13.5 मी. × 9.1 मी.

सड़क की न्यूितम चौडाई

12 मीटर

(ii)

बस/िक आदद भारी वाहनों हेिु चाजजिंग सटेशन के मापदण्र्ड :-

भूिण्ड की न्यूितम मापें

20 मी. × 20 मी.

सड़क की न्यूितम चौडाई

18 मीटर

तकिीकी मािदतण्ड ताललका-01 के अिुसार रिे जािे होगें।

8.

वववाह/पाटी सथल (Marriage/Party Place)-

(i)

वववाह स्थल हेतु सड़क की न्यूितम चौड़ाई 24 मीटर अनिवाया है।

(ii)

भूिण्ड का न्यूितम क्षेत्रफल 5000 वगामीटर होगा। वववाह/पाटी स्थल की अिुमनत

धचकक्सालय (न्यूितम 20 बेड) से 100 मीटर की पररधध में प्रनतबंधधत होगी।

(iii)

सुरक्षा की दृक्ष्ट से भूिण्ड में वाहिों के प्रवेश निकास हेतु दतो रास्ते प्रस्ताववत ककये

जािे अनिवाया है।

(iv)

भूिण्ड का न्यूितम 40 प्रनतशत क्षेत्रफल पाककिंग हेतु आरक्षक्षत ककया जािा अनिवाया

होगा। भवि मािधचत्र अिुमोदति के समय मािधचत्र में पाककिंग ले-आउट प्लाि दतशााया

जािा अनिवाया होगा।

(v)

वववाह/पाटी स्थल पर कुल भूिण्ड का अधधकतम 20 प्रनतशत क्षेत्र बैंक्तवट हॉल,

रसोई, शौचालय, आठदत के उपयोग में ललया जा सकेगा एवं शेष क्षेत्र

लेण्डस्केवपंग/गाडाि के रूप में ववकलसत ककया जािा होगा।

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(vi)

भूिण्ड के सैटबैक ताललका 01 एवं ताललका-05 के अिुसार दतेय होंगे।

(vii)

भूिण्ड पर अधधकतम दतो मंक्जल (अधधकतम ऊाँचाई 15 मी.) अिुज्ञेय होगी।

(viii)

राज्य सरकार द्वारा वववाह स्थल के संबंध में जारी नियमों/िीनतयों की पालिा

सुनिक्श्चत की जावेगी।

9.

धमा कांटा (Weigh-Bridge):-

(i)

भूिण्ड की न्यूितम क्षेत्रफल 525 वगा मीटर (िाप 25 मीटर सड़क के साथ एवं 21

मीटर गहराई) रहेगी क्जसमें पृष्ि व पाश्वा सैटबैक 3 मीटर छोड़कर 4 मीटर x 5 मीटर

का कमरा दतेय होगा।

(ii)

धमा कांटा हेतु सड़क की चौडाई न्यूितम 24 मीटर अनिवाया है।

10.

रूफ टॉप रेसटोरेंट (Roof Top Restaurant):-

रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु तकिीकी मापदतण्ड निम्िािुसार होंगे-

(i)

1000 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूिण्डों पर व्यावसानयक भविों/होटल भविों जो

कक न्यूितम 24 मी. चौडी सड़क पर क्स्थत हो, पर ही रूफ टॉप रेस्टोरेंट अिुज्ञेय

होगें।

(ii)

रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु भवि की छत का अधधकतम 75 प्रनतशत क्षेत्र अिुज्ञेय ककया

जा सकेगा, क्जसमें से छत क्षेत्रफल का अधधकतम 25 प्रनतशत क्षेत्रं अस्थायी स्ट्रतचर

यथा स्टील/एल्यूलमनियम फ्रेलमंग अथवा ऐसा मैटेररयल जो आग िहीं पकड़ते हो, से

ढका (Covered) जा सकेगा तथा शेष क्षेत्र रेस्टोरेंट के ललये बैििे एवं सकुालेशि आठदत

हेतु िुला रििा आवश्यक होगा। छत का न्यूिमत 25 प्रनतशत क्षेत्र भवि की कॉमि

सुववधाओं/सववासेज हेतु रिा जािा अनिवाया होगा।

(iii)

रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु उपरोततािुसार अधधकतम 25 प्रनतशत क्षेत्र की ऊाँचाई

अधधकतम 4 मीटर तक ही अिुज्ञेय होगी। उतत ऊाँचाई भवि ववनियमों के अन्तगात

ऊाँचाई की गणिा में शालमल िहीं होगी।

(iv)

उतत ऊाँचाई हेतु जहााँ कहीं भी आवश्यक हो भारतीय ववमािप्ति प्राधधकरण

(Airport Authority) से अिापक््त प्रमाण-पत्र ललया जािा आवश्यक होगा।

(v)

रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु प्रस्ताववत उतत अधधकतम 75 प्रनतशत क्षेत्र की गणिा बी.ए.

आर. में शालमल होगी एवं पाककिंग का प्रावधाि ताललका-16 के अिुसार ककया जािा

होगा।

(vi)

रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु अक्ग्िशमि ववभाग से अिापक््त प्राप्त ककया जािा आवश्यक

होगा।

(vii)

अक्ग्िशमि सम्बन्धी सुरक्षा्मक प्रावधाि एवं अन्य मािदतण्ड राज्य सरकार द्वारा

इस सम्बन्ध में जारी अधधसूचिा ठदतिांक 09.01.2020 एवं समय-समय पर जारी

आदतेशों के अिुसार रिे जािे अनिवाया होंगे।

4.5.

पयाटन इकाई भवन (Tourism Unit Building) :-

1.

सामान्य ननयम (General Rules) :-

139

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Hkkx 6 ¼[k½

(i)

होटल, होटल हाउलसंग, ररजोटा/ररसोटा हाउलसंग/हैल्थ ररसोटा/स्पोटास ररसोटा, मोटल,

गेस्ट हाउस आठदत पररयोजिा का राज्य सरकार की पयाटि िीनत में पंजीयि होिे पर ही

नियमािुसार छूट/आवश्यक लाभ आठदत दतेय होगे।

(ii)

पयाटि इकाईयों यथा होटल, होटल हाउलसंग, ररजोटा/ररसोटा हाउलसंग/हैल्थ

ररसोटा/स्पोटास ररसोटा, मोटल के भूिण्ड पर कुल प्रस्ताववत बी.ए.आर. का अधधकतम 10

प्रनतशत वाखणक्ज्यक उपयोग हेतु उस भूिण्ड में अिुज्ञेय ककया जा सकेगा। प्रस्ताववत

वाखणक्ज्यक उपयोग के निलमात गणिा योग्य क्षेत्रफल पर नियमािुसार भू-उपयोग शुल्क

दतेय होगा।

2.

होटल (Hotel) :-

(i)

होटल व्यावसानयक/लमधश्रत/होटल प्रयोजिाथा जारी लीजडीड/पट्टे के भूिण्ड पर

अिुज्ञेय होगा।

(ii)

होटल निमााण हेतु भूिण्ड का न्यूितम क्षेत्रफल 500 व.मी. होगा।

(iii)

सड़क की चौडाई न्यूितम 18 मीटर होिे पर ही अिुज्ञेय होगा।

(iv)

होटल हेतु बहुमंक्जला भवि 1000 वगामीटर से अधधक क्षेत्रफल के भूिण्ड एवं सड़क

की चौड़ाई न्यूितम 18 मीटर होिे पर ही दतेय होंगे।

(v)

राज्य सरकार की पयाटि िीनत के तहत पंजीकृत होटल हेतु प्रस्ताववत भविों में

मािक बी.ए.आर. 4.00 दतेय होगा तथा अन्य तकिीकी मािदतण्ड यथा सैटबैक, भू-

आच्छादति, ऊाँचाई आठदत ताललका-1 के अिुसार अिुज्ञेय होंगे।

3.

होटल हाउससंग (Hotel Housing) :-

(i)

होटल हाउलसंग व्यावसानयक/लमधश्रत/होटल/होटल हाउलसंग प्रयोजिाथा जारी लीजडीड

पर अिुज्ञेय होगा।

(ii)

इि ववनियमों के स्वीकृनत/ववद्यमाि होटल भविों, जोकक 8000 व.मी. व इससे

अधधक क्षेत्रफल पर क्स्थत हो, में अथवा िव-प्रस्ताववत भवि जोकक 10,000 व.मी. व

इससे अधधक क्षेत्रफल के भूिण्डों पर प्रस्ताववत हो, अिुज्ञेय होंगे।

(iii)

िव निमााण हेतु प्रस्ताववत सड़क की चौडाई न्यूितम 18 मीटर होिे पर ही अिुज्ञेय

होगा। परन्तु होटल हाउलसंग हेतु बहुमंक्जला भवि सड़क की चौड़ाई न्यूितम 18 मीटर

होिे पर ही दतेय होंगे।

(iv)

कुल प्रस्ताववत बी.ए.आर. का न्यूितम 65 प्रनतशत होटल प्रयोजि हेतु रिा जािा

होगा तथा शेष बी.ए.आर. आवासीय/फ्लैट्स इकाईयों हेतु अिुज्ञेय ककया जा सकेगा।

आवासीय फ्लैट्स इकाईयों का ववक्रय/स्वालम्व हस्तान्तरण ककये जािे पर पररयोजिा

को रेरा नियम-2017 के अन्तगात नियमािुसार पंजीकरण करवाया जािा अनिवाया

होगा।

(v)

होटल हाउलसंग प्रयोजिाथा प्रस्ताववत भविों में मािक बी.ए.आर. होटल क्षेत्र हेतु 4

00 (पयाटि ववभाग द्वारा पंजीकृत होिे पर) एवं आवासीय क्षेत्र हेतु 2.00 होगा,

मािक बी.ए.आर. से अनतररतत बी.ए.आर. प्रस्ताववत ककये जािे पर नियमािुसार

बैटरमेन्ट लेवी दतेय होगी तथा अन्य तकिीकी मािदतण्ड यथा सैटबैक, ग्राउण्ड कवरेज

इ्याठदत ताललका-1 के अिुसार अिुज्ञेय होगें।

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(vi)

आवासीय उपयोग के अिुपात में भूिण्ड के क्षेत्रफल के अिुपात की गणिा कर

तदतािुसार ग्रीि एररया, सामुदतानयक सुववधाएं इ्याठदत का प्रावधाि रििा अनिवाया

होगा। पाककिंग का प्रावधाि संबंधधत उपयोगों के अिुसार ककया जािा होगा।

(vii)

आवासीय उपयोग हेतु प्रस्ताववत कुल निलमात क्षेत्र हेतु नियमािुसार दतेय EWS/LIG

के क्षेत्रफल के ऐवज में नियमािुसार रालश जमा करवाई जायेगी।

(viii)

एक ही भूिण्ड पर होटल/आवासीय गनतववधधयां पृथक-पृथक ब्लॉक में अथवा एक ही

ब्लॉक में भी अिुज्ञेय ककये जा सकेगे।

(ix)

होटल में निलमात अन्य सुववधाएं यथा क्स्वलमंग पूल, तलब, क्जम आठदत सुववधाओं का

उपयोग आवासीय इकाईयों के निवासीयों हेतु अिुमत ककया जा सकेगा अथवा

नियमािुसार पृथक से भी उपलब्ध करवाई जा सकेगी। आवासीय इकाईयों हेतु

प्रस्ताववत सुववधाओं का रेरा रक्जस्ट्रेशि में भी अंकि ककया जािा आवश्यक होगा।

4.

ररसोटा(Resort)/ररसोटा हाउससंग(Resort Housing)/है्थ ररसोटा(Health Resort)/

सपोटास ररसोटा(Sports Resort) :-

(i)

ररसोटा के एकल भूिण्ड के ललए भूिण्ड का न्यूितम क्षेत्रफल 8000 वगामीटर होिा

आवश्यक है।

(ii)

ररसोटा हेतु न्यूितम पहुंच मागा 18 मी. होिा आवश्यक होगा।

(iii)

ररसोटा हेतु तकिीकी मािदतण्ड यथा सैटबैक, भू-आच्छादति, ऊाँचाई आठदत ताललका-1 के

अिुसार अिुज्ञेय होंगे।

(iv)

ररसोटा के भूिण्ड पर मािक बी.ए.आर. 0.75 दतेय होगा। भवि की अिुज्ञेय ऊाँचाई के

अन्तगात मािक बी.ए.आर. से अधधक बी.ए.आर. प्रस्ताववत ककये जािे पर

नियमािुसार बेटरमेंट लेवी दतेय होगी।

(v)

ररसोटा में यठदत कमरों/कोटेजेस्/ववला का बेचाि ककया जािा प्रस्ताववत हो तो न्यूितम

25 प्रनतशत ववक्रय योग्य क्षेत्र (मय कॉमि फैलसललटी) का स्वालम्व ववकासकताा/भू-

स्वामी को रिा जािा होगा एवं शेष निलमात कमरों/कोटेजेस्/ववला का बेचाि पंजीकृत

ववक्रय पत्र द्वारा ककया जा सकेगा। परन्तु कोटेजेस्/ववला का पृथक-पृथक भूिण्ड के

रूप में बेचाि िहीं ककया जा सकेगा।

(vi)

क्रेता द्वारा क्रय ककये गये कमरों/कोटेजेस्/ववला की संरचिा में ककसी भी प्रकार का

अनतररतत निमााण िहीं ककया जावेगा।

(vii)

ववकासकताा द्वारा कमरों/कोटेजेस्/ववला का बेचाि इसी शता पर ककया जावेगा कक

ररसोटा स्कीम में समस्त ववकास/निमााण काया एवं रि-रिाव की क्जम्मेदतारी

ववकासकताा/भू-स्वामी की होगी।

(viii)

ररसोटा में कमरों/कोटेजेस्/ववला आठदत का बेचाि हेतु प्रचार-प्रसार एवं बेचाि करिे से

पूवा रेरा नियम-2017 के अन्तगात नियमािुसार पंजीकरण करवाया जािा अनिवाया

होगा।

5.

मोटल (Motel) :

(i)

मोटल हेतु भूिण्ड का न्यूितम क्षेत्रफल 3000 वगा मीटर होगा।

(ii)

मोटल 18 मीटर से कम प्रस्ताववत सड़क पर अिुज्ञेय िहीं होंगे।

141

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(iii)

मोटल के भूिण्ड पर कुल प्रस्ताववत बी.ए. आर. का न्यूितम 10 प्रनतशत क्षेत्र मोटर

ररपेयररंग वकाशॉप हेतु आरक्षक्षत ककया जािा अनिवाया होगा।

(iv)

अन्य तकिीकी मािदतण्ड यथा सैटबैक, भू-आच्छादति, ऊाँचाई आठदत ताललका-1 के

अिुसार अिुज्ञेय होंगे।

(v)

मोटल के भूिण्ड पर मािक बी.ए.आर. 0.75 दतेय होगा। भवि की अिुज्ञेय ऊाँचाई के

अन्तगात मािक बी.ए.आर. से अधधक बी.ए.आर. प्रस्ताववत ककये जािे पर

नियमािुसार बेटरमेंट लेवी दतेय होगी।

4.6.

संसथागि भवन (Institutional Building) :-

1.

सामान्य ननयम (General Rules) :-

(i)

संस्थागत भूिण्ड ककसी स्वीकृत योजिा का ठहस्सा होिे पर योजिा के

प्रावधाि/पैरामीटसा लागू होंगे व सड़क की चौड़ाई योजिा अिुसार ही रिी जावेगी

अन्यथा ताललका-01 के अिुसार रिे जािे होगें।

(ii)

राजकीय/अिाराजकीय सावाजनिक उपयोग के भविों यथा कायाालय भवि, पुललस

चौकी, आंगिबाडी, लायेिेरी, वृिाश्रम, पटवारर्र आठदत हेतु भूिण्ड के न्यूितम क्षेत्रफल

व सड़क की न्यूितम चौडाई की बाध्यता िहीं होगी।

(iii)

संस्थागत उपयोग के भविों यथा मेडडकल कॉलेज/मेडडकल हेतु प्रलशक्षण

संस्थाि/हॉक्स्पटल/डडस्पेंसरी व अन्य धचकक्सा संबंधी संस्थाओं हेतु मािक बी.ए.आर.

3.0 अिुज्ञेय होगा।

(iv)

शैक्षखणक संस्थाओं यथा स्कूल, कॉलेज, महाववद्यालय आठदत में संबंधधत ववभाग

द्वारा निधााररत मािदतण्डों की सुनिक्श्चतता की जािी होगी।

(v)

2 हैतटेयर से बडे शैक्षखणक संस्था/धचकक्सालय हेतु कैम्पस प्लानिंग होिे पर मूल

संस्थानिक उपयोग के साथ-साथ सहायक सुववधाऐं यथा हॉस्टल, स्टाफ तवाटार केन्टीि,

लर्ु दतुकािे, बैंक, एटीम आठदत अिुज्ञेय होंगे। मूल उपयोग हेतु प्रस्ताववत बी.ए. आर. का

अधधकतम 20 प्रनतशत हॉस्टल/स्टाफ तवाटार हेतु एवं अधधकतम 05 प्रनतशत

वाखणक्ज्यक सुववधाओं हेतु रिा जािा होगा।

(vi)

संस्थागत बहुमंक्जले भवि 1000 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूिण्डों पर तथा

सड़क की चौडाई सभी श्रेणी के शहरों में न्यूितम 18 मीटर पर ही दतेय होंगे।

(vii)

संस्थागत भूिण्ड में ग्रीि एररया का प्रावधाि ववनियम-8 के अिुसार ककया जािा

अनिवाया होगा।

2.

कोंधचग सेन्टर (Coaching Centre) :-

(i)

कोंधचग सेन्टर हेतु भूिण्ड का न्यूितम क्षेत्रफल 500 वगा मीटर होगा।

(ii)

कोंधचग सेन्टर 18 मीटर से कम प्रस्ताववत सड़क पर अिुज्ञेय िहीं होंगे।

(iii)

कोंधचंग सेन्टर में लशक्षण हेतु कमरे का न्यूितम साइज 1.75 व.मी प्रनत छात्र रिा

जािा अनिवाया होगा।

(iv)

बैसमेंट में तलास रूम अिुज्ञेय िहीं होंगे।

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(v)

कोंधचग सेन्टर हेतु कुल गणिा योग्य क्षेत्रफल का न्यूितम 10 प्रनतशत सावाजनिक

सुववधाऐं यथा केन्टीि, कायाालय, स्टाफ रुम, लाईिेरी, कॉमि टॉयलेट आठदत हेतु रिा

जािा आवश्यक होगा।

(vi)

भूिण्ड में छात्र/छात्राओं हेतु पृथक-पृथक सुववधाओं यथा टॉयलेट व पेयजल आठदत का

प्रावधाि ककया जािा होगा।

(vii)

पाककिंग का प्रावधाि ताललका-16 के अिुसार रिा जािा होगा।

(viii)

अन्य मापदतण्ड यथा सैटबैक, आच्छाठदतत क्षेत्र, भवि की ऊाँचाई, बीएआर आठदत

भूिण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर इि भवि ववनियम के अिुसार दतेय होंगे

(ix)

कोंधचग सेन्टर हेतु संबंधधत ववभाग से पंजीकरण प्राप्त ककया जािा आवश्यक होगा।

(x)

कोधचंग सेन्टरों हेतु प्रस्ताववत भविो में अक्ग्िशमि एवं सुरक्षा सम्बक्न्धत समस्त

प्रावधािों की पालिा NBC के अिुसार सुनिक्श्चत की जािी होगी एवं कोंधचग सेन्टर

हेतु अक्ग्िशमि ववभाग से अिापक््त प्राप्त ककया जािा आवश्यक होगा।

(xi)

उतत के अनतररतत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदतेशों की पालिा

ककया आवश्यक होगा।

4.7.

समधिि उपयोग (Mixed Use) :-

(i)

लमधश्रत उपयोग हेतु जारी लीजडीड के भूिण्ड पर एक व एक से अधधक उपयोग

यथा वाखणक्ज्यक/पयाटि इकाई/आवासीय/संस्थागत आठदत सक्म्मललत रूप से अिुज्ञेय

होंगे, क्जसमें व्यावसानयक उपयोग अधधकतम 50 प्रनतशत ही अिुज्ञेय होगा।

(ii)

यठदत लमधश्रत उपयोग के पट्टे पर आवासीय व वाखणक्ज्यक अिुपात अंककत है तो उस

अिुपात में भवि निमााण स्वीकृनत दती जा सकेगी।

(iii)

मािक गणिा योग्य निलमात क्षेत्र से अनतररतत गणिा योग्य निलमात क्षेत्र पर

बेटरमेंट लेवी वास्तववक प्रस्ताववत उपयोग के अिुसार ही दतेय होंगी अथाात वखणक्ज्यक

उपयोग के ऊपर की मंक्जलो पर आवासीय उपयोग का निमााण प्रस्ताववत होिे पर

बेटरमेंट लेवी आवासीय उपयोग की दतर से ली जावेगी। भवि निमााण स्वीकृनत व अन्य

समस्त दतेय शुल्क भी भवि में प्रस्ताववत उपयोग के अिुसार ही दतेय होगें।

(iv)

पाककिंग हेतु प्रावधाि संबंधधत प्रस्ताववत उपयोगों के अिुसार प्रस्ताववत करिे होगें।

(v)

आवासीय उपयोग के अिुपात में भूिण्ड के क्षेत्रफल के अिुपात की गणिा कर

तदतािुसार ग्रीि एररया, सामुदतानयक सुववधायें एवं िुदतरा दतुकािो का प्रावधाि भी रििा

अनिवाया होगा जो कक भूिण्ड का अिुपानतक साईज 5000 वगामीटर से कम होिे पर

फ्लैटस के प्रावधािुसार व इससे बडे अिुपानतक साईज पर ग्रुप हाउलसंग के प्रावधािो

अिुसार रििे होगें अथाात कुल प्रस्ताववत गणिा योग्य निलमात क्षेत्र का 70 प्रनतशत

गणिा योग्य निलमात क्षेत्र आवासीय उपयोग के प्रस्ताववत होिे पर भूिण्ड क्षेत्रफल के

70 प्रनतशत क्षेत्रफल को आवासीय फ्लेट्स/ग्रुप हाउलसग का भूिण्ड मािते हुए तदतािुसार

आवश्यक ग्रीि एररया रििा होगा।

(vi)

आवासीय उपयोग के ललए प्रवेश की व्यवस्था यथा संभव अन्य उपयोगों से पृथक

करिी होगी तथा लमधश्रत उपयोगो का नियोजि एवं अलभकल्पि इस प्रकार ककया

जायेगा क्जससे इि गनतववधधयों से आवासीय इकाईयों के निवासी प्रभाववत ि हो। इसी

143

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025

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प्रकार आवासीय उपयोग की पाककिंग के ललए अन्य उपयोगो/पक्ब्लक पाककिंग से पृथक

व्यवस्था करिी होगी, क्जसे अिुमोठदतत मािधचत्र पर भी दतशााया जािा आवश्यक होगा।

4.8.

औद्योधगक भवन (Industrial Building) :-

(i)

एस-4, एस-5 व एस-6 क्षेत्रों में क्स्थत औद्योधगक योजिाओं में औद्योधगक भविों

के भवि मािधचत्र अिुमोदति हेतु "रीको" (RIICO) के प्रचललत नियमों/भवि ववनियमों

आठदत के अिुसार मापदतण्ड रिते हुए स्वीकृनत दती जा सकेगी।

(ii)

औद्योधगक उपयोग के एकल भूिण्डों (ऐसे भूिण्ड जो ककसी औद्योधगक योजिा के

भाग िहीं हो) पर इि ववनियमों के अिुसार सैटबैक रिे जािे होंगे एवं अन्य मापदतण्ड

"रीको" (RIICO) के प्रचललत नियमों/भवि ववनियमों आठदत के अिुसार निधााररत कर

स्वीकृनत दती जा सकेगी।

(iii)

उतत क्षेत्रों में क्स्थत औद्योधगक भविों की भवि निमााण स्वीकृनत ववनियम-11 में

वखणात सक्षम अधधकारी अधधकृत होंगे।

4.9.

आमोद-प्रमोद (Recreational) :-

1.

एम्यूजमेन्ट पाका (Amusement Park) :-

(i)

भूिण्ड का न्यूितम क्षेत्रफल 1 हेतटेयर होगा व सड़क की न्यूितम चौडाई न्यूितम

30 मीटर होगी।

(ii)

तकिीकी मािदतण्ड यथा सैटबैक, बी.ए.आर., भू-आच्छादति, ऊाँचाई आठदत ताललका-1

के अिुसार अिुज्ञेय होंगे।

(iii)

िुले क्षेत्र में लगाये जािे वाले मिोरंजि के उपकरण/झूले, आच्छादति में शालमल िहीं

ककये जायेंगे एवं इिकी ऊाँचाई आवश्यकता अिुसार अिुज्ञेय की जा सकेगी, ताललका-1 में

अंककत ऊाँचाई इिके ललये लागू िहीं होगी। लेककि उतत ऊाँचाई हेतु जहााँ कहीं भी

आवश्यक हो भारतीय ववमािप्ति प्राधधकरण (Airport Authority) से अिापक््त प्रमाण-

पत्र ललया जािा आवश्यक होगा।

(iv)

प्र्येक 50 व.मी. क्षेत्रफल के ललए कम से कम दतो वृक्ष के अिुपात में बडे वृक्ष जो

6 मी. या इससे अधधक ऊंचाई ग्रहण कर सकते हों, लगािे होंगे।

(v)

पाककिंग का प्रावधाि ताललका-16 के अिुसार दतेय होगें।

2.

सपोटास् काम्पलेक्स (Sports Complex) :-

(i)

भूिण्ड का न्यूितम क्षेत्रफल 5000 व.मी. होिा आवश्यक है।

(ii)

सड़क की न्यूितम चौडाई 24 मीटर होगी।

(iii)

पाककिंग का प्रावधाि ताललका-16 के अिुसार दतेय होगें।

4.10. वेयर हाउस/गोदाम (Warehouse/Godown)

1.

कृवष आधाररि वेयर हाउस/सामान्य वेयर हाउस

(i)

भूिण्ड का न्यूितम क्षेत्रफल- 500 व. मी.।

(ii)

सड़क की न्यूितम चौड़ाई- 18 मी.।

(iii)

भवि की अधधकतम ऊाँचाई- 15 मी.।

(iv)

अधधकतम दतेय भू-आच्छादति- सैटबैक क्षेत्र के अन्दतर।

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कृवष आधाररत/सामान्य वेयर हाउस हेतु भूिण्ड योजिा का भाग होिे पर योजिा के प्रावधाि (यथा

भूिण्ड का क्षेत्रफल, सड़क की चौड़ाई एवं अन्य मापदतण्ड) लागू होंगे अन्यथा उपरोतत वखणात मापदतण्डों

के अनतररतत मापदतण्ड ताललका-1 के अिुसार एवं इि ववनियमों के अिुसार दतेय होंगे। पाककिंग का

प्रावधाि ताललका-16 के अिुसार ककये जािे होंगे।

2.

गैस गोदाम (Gas Godown) :-

िासलका-04

गैस गोदाम हेिु पैरामीटर

क्र.सं.

गैस भण्र्डारण क्षमिा

भू-खण्र्ड का क्षेत्रफल

(वगामीटर)

सैटबैक (चारों ओर)

1.

800 ककलो तक

500

3 मीटर

2.

800 से अधधक 2000 तक

1000

3 मीटर

3.

2000 से अधधक 3000 तक

1000

4 मीटर

4

3000 से अधधक 4000 तक

1000

5 मीटर

5.

4000 से अधधक 6000 तक

1000

6 मीटर

6.

6000 से अधधक 8000 तक

1000

7 मीटर

7.

8000 से अधधक 10,000 तक

1000

8 मीटर

8.

10,000 से अधधक 12,000 तक

1200

9 मीटर

9.

12,000 से अधधक 15,000 तक

1500

12 मीटर

10.

15,000 से अधधक 20,000 तक

2000

15 मीटर

11.

20,000 से अधधक तक

2500

15 मीटर

(i)

अग्र सैटबैक ताललका-05 के अिुसार अथवा उपरोतत ताललका अिुसार जो भी अधधक

हो दतेय होंगें।

(ii)

स्टोरेज गोदताम के निलमात क्षेत्र की लम्बाई गोदताम की चौडाई के 1.5 गुणा से अधधक

िा हों एवं प्र्येक 1000 ककलो भण्डारण क्षमता पर 10 वगामीटर निलमात क्षेत्र प्रस्ताववत

ककया जा सकता है।

(iii)

स्टोरेज गोदताम में प्रस्ताववत/स्वीकृत अग्र सैटबैक के अनतररतत मुख्य सड़क से

लगती हुए 9 मीटर गहराई की भू-पट्टी लोडडंग व अिलोडडंग क्षेत्र हेतु प्रस्ताववत की जािी

होगी।

(iv)

गैस गोदताम हेतु निलमात स्टोरेज के निकट न्यूितम 100 मीटर की पररधध में पेट्रोल

पम्प एवं प्रस्ताववत भूलम के ऊपर से ववद्युत लाईि/पावर ट्रांसलमशि लाईि/टेलीफोि

लाईि िहीं गुजर रही हो।

(v)

पाककिंग का प्रावधाि ताललका-16 के अिुसार ककये जािे होंगे।

4.11. ववशेष प्रकृनि के भवन (Special Category Building/Iconic Building) :-

145

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ववशेष प्रकृनत के ऐसे भवि क्जिमें आककाटेतचरल अथवा भवि के मह्व के दृक्ष्टगत रिते हुए

अथवा ऐसे भवि जो कक आवासीय/पयाटि इकाई/वाखणक्ज्यक/संस्थागत/औद्योधगक भवि की प्रकृनत

में िहीं आते हैं एवं यहां मािदतण्ड निधााररत िहीं है. तो ऐसे भविों में भवि निमााण के ववलशष्ट

मापदतण्ड भवि ववनियम हेतु गठित कमेटी की अिुशंषा पर राज्य सरकार द्वारा निधााररत ककये जा

सकेंगे।

4.12. सैटबैक (Set back):-

(i)

सैटबैक का निधाारण भूिण्ड की सीमा से होगा।

(ii)

एस-6 क्षेत्र अथाात् िवीि प्रस्ताववत योजिाओं/एकल भूिण्डों में क्जि भूिण्डों में एक

से अधधक सड़क लगती हो, ऐसे भूिण्डों पर सामान्य तौर पर मुख्य सड़क अथाात्

भूिण्ड के सामिे क्स्थत सबसे चौड़ी सड़क की ओर के सैटबैक को अग्र सैटबैक मािा

जावेगा। अन्य सड़कों की ओर के सैटबैक को पाश्वा सैटबैक मािा जावेगा, क्जसका

निधारण ताललका-05 के अिुसार होगा एवं योजिा में उस भूिण्ड की लाइि में निधााररत

सैटबैक से कम िहीं होगा। भूिण्ड पर एक से अधधक मुख्य सड़क (समाि चौडाई)

क्स्थत होिे पर उि सभी सड़कों की ओर अग्र सैटबैक ही मािा जायेगा। क्जस ओर सड़क

क्स्थत िा हो, उस ओर के पाश्वा एवं पृष्ि सैटबैक ताललका-1 के अिुसार निधााररत ककये

जावेंगे।

िासलका-05

सैटबैक ननधाारण

(सडकों की चौडाई के अनुरूप अग्र सैटबैक का ननधाारण)

सडक की चौडाई

न्यूनिम अग्र सैटबैक

18 मीटर से कम

3.0 मीटर

18 मी. से 24 मी. तक

4.5 मीटर

24 मी. से अधधक तथा 30 मी. तक

6.0 मीटर

30 मी.से अधधक

9.0 मीटर

(iii)

18 मी. से कम चौडी सड़कों पर क्स्थत 90 मी. तक के भूिण्डों पर न्यूितम अग्र

सैटबैक 1.5 मी. दतेय होगा। 18 मी. व इससे अधधक चौडी सड़को पर क्स्थत 90 मी.

तक के भूिण्डों पर न्यूितम अग्र सैटबैक 3.0 मी. दतेय होगा।

(iv)

मूल भूिण्ड पर बहुमंक्जला भविों में पाश्वा एवं पृष्ि सैटबैक ताललका-01 एवं अग्र

सैटबैक ताललका-05 अथवा न्यूितम 6.0 मी. अथवा भवि ऊाँचाई का 1/4 (अधधकतम

16 मी.) जो भी अधधक हो रिा जािा अनिवाया होगा।

(v)

पुिागठित भूिण्डों पर बहुमंक्जला भवि प्रस्ताववत होिे पर ववनियम 5.3 के अिुसार

न्यूितम सैटबैक एवं अन्य मापदतण्ड रिे जािे होंगे।

(vi)

ककसी भूिण्ड में बहुमंक्जला भवि प्रस्ताववत होिे पर लभन्ि-लभन्ि ऊाँचाई के

बबक्ल्डंग ब्लॉक प्रस्ताववत होिे की क्स्थनत में अग्र, पाश्वा एवं पृष्ि सैटबैक निकटतम

बबक्ल्डंग ब्लॉक की भूिण्ड की चारदतीवारी से न्यूितम दतूरी उस बबक्ल्डंग ब्लॉक की

ऊाँचाई का 1/4 (अधधकतम 16 मी.) रिा जािा होगा जो कक भूिण्ड के निधााररत

न्यूितम सैटबैक से कम िहीं होंगे। भूिण्ड के मध्यवती क्षेत्र में क्स्थत बबक्ल्डंग

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ब्लॉक के चारों ओर उसकी ऊाँचाई का 1/4 (अधधकतम 16 मी.) दतूरी अन्य निकटतम

बबक्ल्डंग ब्लॉक से रिा जािा अनिवाया होगा।

(vii)

यठदत भूिण्ड का आकार इस प्रकार है क्जससे भूिण्ड की बाउण्री से अग्र

सैटबैक की लाइि निधााररत करिे में समीपस्थ भूिण्डों के ललए निधााररत अग्र सैटबैक

लाईि से समरूपता िहीं बिती है तो सक्षम अधधकारी द्वारा अिुशंषा ककये गये अग्र

सैटबैक आसपास के भविों के अग्र सैटबैक को दतेिते हुए अलग से निधााररत ककया

जा सकेगा।

(viii)

पूवा में आवंठटत/पट्टे शुदता भूलम में से अग्र सैटबैक भूलम समपाण के पश्चात् समवपात

भूलम की चौडाई के बराबर कम मािा जायेगा ताकक भवि रेिा पूवाािुसार अथाात्

यथावत रहे।

(ix)

अग्र, पाश्वा व पृष्ि सैटबैक में यठदत कोई आककाटेतचरल एलीमेंट, क्जसका उपयोग

केवल भवि की सुंदतरता बढािे के ललए ककया गया हो, बिाया जा सकता है। इस

प्रकार के एलीमेंट को ककसी भी उपयोग में िहीं ललया जा सकेगा एवं ऐसा एलीमेंट

सैटबैक दतूरी का 50 प्रनतशत अथवा 6.0 मी. से अधधक िहीं होगा। परन्तु अक्ग्िशमि

वाहि के आवागमि के ललए 6.0 मीटर के गललयारे के ऊपर ककसी भी प्रकार का

आककाटेतचरल एलीमेंट अिुज्ञेय िहीं होगा।

(x)

ताललका-06 में उल्लेखित संरचिायें (एठट्रयम को छोड़कर) सैटबैक में अिुज्ञेय होगी।

बशते अक्ग्िशमि वाहि के आवागि हेतु न्यूितम 6.0 मीटर स्पष्ट रास्ता (जहााँ लागू

होता है) भूतल पर उपलब्ध हो।

(xi)

बैसमेंट/पाककिंग फ्लोर में वाहिों के आवागमि हेतु रैम्प प्रस्ताववत होिे पर रैम्प का

प्रवेश/निकास सड़क सीमा से 6 मी. छोडकर ही दतेय होगा।

(xii)

उप ववभाक्जत भूिण्डों में मूल भूिण्ड के सैटबैक यथावत रहेंगे एवं मध्यवती सैटबैक

ताललका-1 के अिुसार रिे जावेगे। उप ववभाक्जत भूिण्डों में ऊाँचाई, बी.ए.आर,

आच्छाठदतत क्षेत्र मूल भूिण्डों में अिुज्ञेय प्रावधािों के अिुसार अथवा इि ववनियम के

प्रावधािािुसार, जो भी कम हो दतेय होंगे।

(xiii)

दतो या दतो से अधधक भूिण्डों का पुिागिि प्रस्ताववत होिे पर पुिागठित भूिण्ड में

सैटबैक व अन्य मापदतण्ड पुिगाठित भूिण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर इि ववनियमों

के अिुसार होंगे।

(xiv)

गैर योजिा क्षेत्र होिे अथवा मूल भूिण्ड में सैटबैक/अन्य भवि मािदतण्ड निधााररत

िहीं होिे की क्स्थनत में सैटबैक एवं अन्य भवि मािदतण्ड इि ववनियम के अिुसार

अथवा सक्षम अधधकारी द्वारा निधााररत ककये जा सकेंगे।

(xv)

मास्टर प्लाि/जोिल डवलपमेन्ट प्लाि अिुसार प्रमुि सड़कों के दतोिों ओर

प्रस्ताववत ग्रीि बफर (प्लान्टेशि कॉररडोर) को भूिण्ड का अग्र सैटबैक मािा जावेगा

क्जसमें निम्ि गनतववधधयां अिुज्ञेय की जा सकेगी:-

राष्ट्रीय राजमागा/राज्य राजमागा/बाईपास आठदत प्रमुि सडकों के दतोिों ओर

प्रस्ताववत 30 मीटर चौडे ग्रीि बफर का अधधकतम 30 प्रनतशत भाग अप्रोच रोड,

सववास रोड, पाककिंग, ट्रांसफामार, गाडा रूम, भवि का प्रोजेतशि, पोचा हेतु अिुज्ञेय

147

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ककया जा सकेगा लेककि इसमें कोई अन्डर ग्राउण्ड संरचिा या अन्य पतका

निमााण अिुज्ञेय िहीं होगा।

राष्ट्रीय राजमागा/राज्य राजमागा/बाईपास आठदत प्रमुि सडकों के दतोिों ओर प्रस्ताववत

30 मीटर बफर जोि में हाईवे पर वाहिों की सुववधा हेतु उपयोग/गनतववधध यथा-

पेट्रोल पम्प (अधधकतम 35 मी. x 30 मी.), वे बिज, ऑटोमोबाईल वकाशॉप आठदत

अिुज्ञेय ककये जा सकेंगे तथावप ऐसे भूिण्डों पर निमााण सड़क के मागााधधकार के

पश्चात न्यूितम 10 मीटर भूलम बफर हेतु छोडिे के पश्चात ही ककये जा सकेंगे

एवं इस 10 मी. बफर में न्यूितम 6.0 मी. भूलम पर सर्ि वृक्षारोपण ककया जािा

अनिवाया होगा।

4.13. भू-आच्छादन (Ground Coverage) :-

(i)

ककसी भी प्रकार के भवि हेतु दतेय आच्छादति ताललका-1 के अिुरूप दतेय होगा।

लेककि 2500 व.मी. से बडे व्यावसानयक भूिण्डों पर अधधकतम भू-आच्छादति 50 प्रनतशत

दतेय होगा।

(ii)

आच्छाठदतत क्षेत्र की गणिा में निम्िललखित को शालमल िहीं ककया जावेगा :-

िासलका-06

1

ऊपर से िुला

चबुतरा/प्लेटफामा एवं इिके समरूप संरचिा, उद्याि, रॉकरी, कुआ

और कुएं की संरचिा, िुला वाटरपूल/क्स्वलमंग पूल/फव्वारा एवं

उिकी संरचिाऐं जो कक सड़क की सतह से 2.1 मी. से अधधक

ऊंचाई की िहीं हो, बैंच, स्लाईड, क्स्वंग, दतूर-संचार टावर।

2

अस्थाई रूप से कवडा

अस्थाई स्काई लाईट/ट्रस/डोम से कवडा एठट्रयम (Atrium) |

3

संरचिाऐं

प्रवेश एवं निकास द्वार पर गेट, कम्पाउण्ड वाल, बबिा मंक्जल

पोचा या पोठटाको, फायरस्केप स्टेयर केस, फायर टावर, फायर

ललफ्ट, कार ललफ्ट, बेसमेंट में प्रवेश/निकास हेतु ऊपर से िुली

सीढीयां।

4

सैटबैक क्षेत्र/िुले क्षेत्र में

प्रस्ताववत की गई सववासेज

हेतु कवडा संरचाऐं

ट्रान्सफामार/जीएसएस, जिरेटर रूम, इलेक्तट्रक पैिल रूम, क्स्वच

रूम, पी.बी.एतस व वातािुकूलि उपकरण रूम, गैस बैंक/City Gas

Distribution Station/District Regulating Station/Matering and

Regulating Station इ्याठदत ।

5

सैटबैक क्षेत्र/िुले क्षेत्र में

प्रस्ताववत की गई भूलमगत

(Underground) संरचिाऐं

पािी का टैंक, पम्प रूम, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट

प्लांट, रेिेज, कल्वटा, कन््यूट, कैच, चेम्बर आठदत ।

6

प्रोजेतशि

ववनियम 6.10 एवं 6.11 में वखणात बालकिी, प्रोजेतटेड कमरे,

प्रोजेतशन्स ।

7

रैम्प

बेसमेंट में जािे के ललए वाहि रैम्प, भूतल तक रैम्प (िुला), हॉक्स्पटल

में उपरी मंक्जलों पर मररजों को ले जािे हेतु रैम्प, निःशतत व्यक्ततयों

के ललए व्हीलचैयर रैम्प (िुला)।

8

निम्ि क्षेत्रफल के भूिण्डों में प्रवेश/निकास द्वारों पर निम्िािुसार चौकीदतार के कमरे दतेय होंगे:-

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भूखण्र्ड्‍का्‍क्षेत्रफल्‍(व.मी.)

चौकीदार का कमरा

500 से

अधधक

व 750

वगामीटर से कम

6.25 वगामीटर

750 व इससे अधधक व 5000

वगामीटर से कम

10.00 वगामीटर

5000 वगामीटर से अधधक

20.00 वगामीटर

4.14. गणना योग्य ननसमाि क्षेत्र (बी.ए.आर)/Builtup Area Ratio (BAR):-

सभी मंक्जलों के गणिा योग्य निलमात क्षेत्रफल को भूिण्ड के क्षेत्रफल से भाग दतेिे पर प्राप्त

भागफल उस भूिण्ड का प्रस्ताववत बी.ए.आर. होगा।

(i)

भूिण्ड पर भवि के उपयोग के आधार पर निम्िािुसार बी.ए.आर. दतेय होगाः-

िासलका-07

क्र.सं.

भवि का उपयोग

मािक बी.ए.आर.

अधधकतम बी.ए.आर.

1

राज्य सरकार की पयाटि िीनत के

तहत पंजीकृत होटल

4.00

भवि की अधधकतम

दतेय ऊाँचाई के अन्दतर

जो भी प्राप्त हो।

2

मेडडकल कॉलेज/मेडडकल हेतु प्रलशक्षण

संस्थाि/हॉक्स्पटल/डडस्पेंसरी व अन्य

धचकक्सा संबंधी संस्थाओं

3.00

3

ररसोटा एवं मोटल

0.75

4

स्र्पोट्स कॉम्पलेतस

0.40

5

एम्यूजमेन्ट पाका

जो भी प्राप्त हो

6

फामा हाउस/पयाावरण मैत्री आवास

जो भी प्राप्त हो

7

अन्य उपयोग

2.00

8

ररटेल फ्यूल कफललंग स्टेशि/

इलेक्तट्रक व्हीकल चाक्जिंग स्टेशि

0.25

-

(ii)

पूवा के भवि ववनियमों के तहत निधााररत मािक/अधधकतम एफ.ए.आर. उस समय

के भवि ववनियम में दतेय एफ.ए.आर. के 1.50 गुणा को मािक/अधधकतम बी.ए.आर

में पररवनतात मािा जावेगा।

(iii)

पूवा में यठदत ककसी भूिण्ड के स्थल मािधचत्र में एफ.ए.आर./बी.ए.आर. उल्लेखित

िहीं है तो मािक बी.ए.आर. एवं अधधकतम बी.ए.आर. इि ववनियमों के अिुसार दतेय

होगा।

(iv)

िीलामी द्वारा ववक्रय ककये गये भूिण्डों पर मािक एफ.ए.आर./बी.ए.आर. से अधधक

एफ.ए.आर./बी.ए.आर प्रस्ताववत ककये जािे पर नियमािुसार बैटरमेंट लेवी लेय होगी।

(v)

मािक बी.ए.आर से अनतररतत प्रस्ताववत बी.ए.आर. पर नियमािुसार बेटरमेन्ट लेवी

की रालश लेय होगी।

149

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(vi)

यठदत आवेदतक द्वारा टी.डी.आर का उपयोग करिा प्रस्ताववत हो तो 75 प्रनतशत

टी.डी. आर. में समायोक्जत होगा व शेष 25 प्रनतशत टी.डी.आर. की एवज में बेटरमेन्ट

लेवी की रालश लेय होगी।

(vii)

यठदत सड़क की चौड़ाई बढािे हेतु अथवा मास्टर प्लाि/जोिल डवलपमेंट प्लाि/सेतटर

प्लाि में प्रस्ताववत सड़क हेतु ककसी पट्टे शुदता भूिण्ड की भूलम निशुल्क समवपात

कराई जाती है तो समवपात करवायी जािे वाली भू-पट्टी के क्षेत्रफल के बराबर

बी.ए.आर. क्षेत्रफल उस शेष भूिण्ड पर अिुज्ञेय मािक बी.ए.आर. क्षेत्रफल के

अनतररतत बबिा बेटरमेंट लेवी दतेय होगा। यठदत उतत अनतररतत बी.ए.आर. का उपयोग

भूिण्ड पर िहीं होता है तो इस अनतररतत बी.ए.आर. का उपयोग टी.डी.आर. के

प्रावधािों के अिुरूप भी ककया जा सकेगा।

(viii)

ककसी भूिण्ड पर प्रस्ताववत सभी मंक्जलों के कुल सकल निलमात क्षेत्र में से निम्ि

वखणात निमााण क्षेत्र को छूट दतेकर प्राप्त निलमात क्षेत्र इि ववनियमों के अंतगात गणिा

योग्य निलमात क्षेत्र होगा :-

िासलका-08

1

चबूतरा/प्लेटफामा एवं इिके समरूप संरचिा, उद्याि, रॉकरी, कुआ और कुएं की संरचिा, िुला

वाटरपूल/क्स्वलमंग पूल/फव्वारा एवं उिकी संरचिाएाँ जो कक सड़क की सतह से 2.1 मी. से अधधक

ऊंचाई की िहीं हो, बैंच, स्लाईड, क्स्वंग, दतूर-संचार टावर।

2

बेसमेन्ट, क्स्टल्ट व ककसी भी तल का वह भाग जो पाककिंग के ललए प्रस्ताववत ककया गया हो (पाककिंग

फ्लोर/एररया), पाककिंग क्षेत्र में वाहिों के जािे हेतु रैम्प, कार ललफ्ट।

3

प्रवेश एवं निकास द्वार पर गेट, गाडा रूम, कम्पाउण्ड वाल, बबिा मंक्जल पोचा या पोठटाको।

4

सैटबैक क्षेत्र/िुले क्षेत्र में प्रस्ताववत की गई सववासेज हेतु कवडा संरचाएाँ एवं भूलमगत (Underground)

संरचिाएाँ।

5

नियमािुसार छज्जा, सौन्दतया वृवि (Architectural elements) हेतु निलमात संरचिाएाँ (डोम, छतरी,

प्रक्षेप आठदत)।

6

सववास फ्लोर, आग से बचाव हेतु िुली सीढी (फायर स्टेयरकेस), ललफ्ट वैल, शॉफ्ट, गाबेज शुट कवर,

फायर टावर, ररफ्यूज एररया।

7

भवि की छत पर पािी का टैंक और उिकी सहायक संरचिाएाँ, ललफ्ट कक्ष एवं मशीि रूम, मम्टी,

सौर ऊजाा/वातािुकूलि संयंत्र, अन्य मशीिरी व संयंत्र, िुला स्वीलमंग पूल आठदत।

4.15. ग्रीन बबज्र्डंग को प्रोत्साहन :-

(i)

ग्रीि बबक्ल्डंग हेतु प्रस्ताववत भवि को LEED/IGBC द्वारा प्लेठटिम/गोल्ड/लसल्वर व

GRIHA द्वारा 3 स्टार/4 स्टार 5 स्टार व ASSOCHAMGEM द्वारा GEM-3/GEM-

4/GEM-5 एवं EDGE द्वार EDGE Certified (20-30%)/EDGE Certified (30-

40%)/EDGE Advanced अथवा समतुल्य श्रेणी हेतु प्रमाखणत ककये जािे/रेठटंग ठदतये जािे

पर ही ताललका-09 के अिुसार अनतररतत मािक बी.ए.आर. निःशुल्क (Incentive BAR)

अिुज्ञेय होगा।

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(ii)

ग्रीि बबक्ल्डंग का निमााण ककये जािे पर मािक बी.ए.आर. (BAR) के अनतररतत

निम्िािुसार Incentive बी.ए.आर. (BAR) बबिा बेटरमेंट लेवी दतेय होगाः-

िासलका-09

क्र.

सं.

ननम्न िेणी अथवा समिु्य िेणी

अनिररक्ि मानक

बी.ए.आर.

(Incentive BAR)

1

प्लेठटिम रेटेड/5 स्टार/GEM-5/EDGE Advanced

कुल प्रस्ताववत बी.ए.आर.

का 10 प्रनतशत

2

गोल्ड रेटेड/4 स्टार/GEM-4/EDGE Certified (30-40%)

कुल प्रस्ताववत बी.ए.आर.

का 07 प्रनतशत

3

लसल्वर रेटेड/3 स्टार/GEM-3/EDGE Certified (20-30%)

कुल प्रस्ताववत बी.ए.आर.

का 04 प्रनतशत

(iii)

ग्रीि बबक्ल्डंग हेतु उपरोततािुसार प्रस्ताववत प्रो्साहि बी.ए.आर की रालश का ररफन्ड

ववकासकताा को भवि का अधधवास प्रमाण पत्र के साथ संबंधधत संस्था से ग्रीि बबक्ल्डंग

सठटाकफकेट प्रस्तुत करिे पर प्राधधकरण द्वारा ककया जायेगा।

(iv)

उपरोतत वखणात संस्थािों से ग्रीि बबक्ल्डंग सठटाकफकेट प्राप्त करिे पर अलग से

RECBC सठटाकफकेट प्राप्त ककया जािा आवश्यक िहीं होगा।

(v)

10,000 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भविों (फामा हाउस एवं स्वतंत्र आवास को

छोड़कर) में न्यूितम लसल्वर रेठटंग सठटाकफटेक ककसी भी उपरोतत वखणात संस्था से प्राप्त

ककया जािा आवश्यक होगा।

4.16. ऊंचाई (Height)-

(i)

भवि की ऊाँचाई का निधाारण क्प्लंथ की ऊाँचाई (अधधकतम 1.2 मीटर) अथवा क्स्टल्ट

प्रस्ताववत होिे पर क्स्टल्ट की छत (अधधकतम 3.5 मीटर) से भवि की अंनतम छत

(टेरेस) तक ककया जायेगा।

(ii)

बहुमंक्जला भविों में उतत ऊाँचाई से अधधक ऊाँचाई का क्प्लंथ अथवा क्स्टल्ट

प्रस्ताववत ककये जािे पर अनतररतत ऊाँचाई भवि की कुल ऊाँचाई में सक्म्मललत होगी।

(iii)

क्स्टल्ट के ऊपर प्रस्ताववत पाककिंग फ्लोर एवं सववास फ्लोर की ऊाँचाई भवि की कुल

ऊाँचाई की गणिा में शालमल होगी।

(iv)

क्जि भूिण्डों में एक से अधधक सड़क लगती हो उिके ललए दतेय ऊाँचाई एवं अन्य

प्रावधाि भूिण्ड के सामिे सबसे चौडी सड़क के आधार पर दतेय होंगे।

(v)

मौके पर न्यूितम 12 मी. चौडी सड़क उपलब्ध होिे पर ही मास्टर प्लाि/जोिल

डवलपमेंट प्लाि/अिुमोठदतत योजिा प्लाि में प्रस्ताववत सड़क के आधार पर भवि की

ऊाँचाई दतेय होगी।

(vi)

िीलामी द्वारा ववक्रय ककये गये भूिण्डों पर िीलामी की शतों के अिुसार दतेय ऊाँचाई

से अधधक ऊाँचाई इि भवि ववनियम के अिुसार दतेय होगी।

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(vii)

एस-6 क्षेत्रों में भवि की अधधकतम ऊाँचाई इि ववनियम की ताललका-1 के अिुसार

दतेय होगी।

(viii)

ववलशष्ट क्षेत्रों एवं ववलशष्ट सडकों पर निधााररत ऊाँचाई से अनतररतत ऊाँचाई दतेय िहीं

होगी।

(ix)

निम्िललखित संरचिाएाँ भवि की अधधकतम दतेय ऊाँचाई में सक्म्मललत िहीं की

जायेंगी

िासलका-10

क्र.सं

भवन की छि टेरेस पर ननसमाि संरचनाएँ

अधधकिम ऊँचाई

1

सीढी कक्ष की गुमटी

3.00 मीटर

2

छत पर पािी का टेंक और उिकी सहायक संरचिाएाँ

3.00 मीटर

3

यठदत पािी का टेक सीढी कक्ष की गुमटी पर बिाया जाता है तो

(गुमटी को शालमल करते हुये)

5.00 मीटर

4

क्स्वलमंग पूल

2.00 मीटर

5

ललफ्ट कक्ष/मशीि रूम

7.75 मीटर

6

सौर ऊजाा संयंत्र, संवाति, वातािुकूलि एवं अन्य सववास उपकरण/मशीिरी,

एंटीिा

4.50 मीटर

7

सौन्दतया वृवि (Architectural elements) हेतु निलमात संरचिाऐं (डोम, छतरी

आठदत)

4.50 मीटर

8

धचमिी और पैरापेट वाल (मुंडेर)

2.40 मीटर

9

रूफटॉप रेस्टोरेन्ट प्रस्ताववत होिे पर अस्थाई स्ट्रतचर

4.0 मीटर

(x)

भारतीय ववमािप्ति प्राधधकरण/ एयरफोसा ववभाग द्वारा निधााररत कलर कोडेड

जोनिंग मैप (CCZM) में अिुमत ऊाँचाई तक भवि की ऊाँचाई प्रस्ताववत करिे पर

भारतीय ववमािप्ति प्राधधकरण/ एयरफोसा ववभाग के अिापक््त प्रमाण पत्र

(एिओसी) की आवश्यकता िहीं होगी। उतत अिुमत ऊाँचाई से अनतररतत ऊाँचाई

प्रस्ताववत ककये जािे पर भारतीय ववमािप्ति प्राधधकरण/ एयरफोसा ववभाग का

अिापक््त प्रमाण पत्र (एिओसी) प्राप्त ककया जािा आवश्यक होगा।

भवि की कुल ऊाँचाई (भवि की ऊाँचाई मय क्प्लंथ व क्स्टल्ट+उप बबन्दतु सं-(ix)

पर उल्लेखित संरचिाओं की ऊाँचाई) CCZM/ एिओसी में अिुमत ऊाँचाई से अधधक

अिुज्ञेय िहीं होगी।

(xi)

हाईटेन्शि लाईि के समीप क्स्थत भूिण्डों पर निम्िािुसार सड़क की चौडाई मािते

हुए ऊाँचाई अिुज्ञेय की जा सकती-

हाईटेन्शि लाईि के सेफ्टी कॉररडोर के दतोिो ओर की सड़क की चौडाई

(न्यूितम 9 मी) को सक्म्मललत करते हुए सड़क मागााधधकार के आधार पर भविों की

उाँचाई एवं अन्य मापदतण्ड निधााररत ककये जा सकेंगे।

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उदताहरणः- 132 के.वी. हाईटेन्शि लाईि के 13.8 मी. सेफ्टी कॉररडोर के

पश्चात् यठदत दतोिो ओर 9-9 मी. सड़क क्स्थत है तो सामिे की सड़क की चौडाई 18

मीटर मािते हुए भवि की ऊाँचाई तदतािुसार दतेय होगी।

(xii)

गैस पाईप लाईि के समीप क्स्थत भूिण्डों पर निम्िािुसार ऊाँचाई अिुज्ञेय की जा

सकती है :-

यठदत गैस लाईि के सेफ्टी कॉररडोर के दतोिो ओर सड़क क्स्थत है (न्यूितम 9

मी) ्तो सेफ्टी कॉररडोर के दतोिों ओर की सड़कों की चौडाई को सक्म्मललत करते हुए

सड़क मागााधधकार के आधार पर भविों की ऊाँचाई एवं अन्य मापदतण्ड निधााररत ककये

जा सकते है।

5.

बहुमंजजला भवन ननमााण हेिु मापदण्र्ड

5.1.

बहुमंजजला भवनों के ननमााण बाबि जोन्स के धचन्हीकरण हेिु ददशा-ननदेश :-

प्राधधकरण द्वारा िगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लाि/जोिल डवलपमेंट प्लाि में बहुमंक्जला

भविों के निमााण हेतु जोि धचक्न्हत ककये जाएंगे। जोन्स का धचक्न्हकरण ककये जािे तक

निम्ि मापदतण्डों के अिुसार कायावाही की जायेगी। ऐसे क्षेत्रों/योजिाओं में आधारभूत

सुववधाओं के सुदृढीकरण (Upgradation) हेतु ववकास योजिाएाँ भी तैयार की की जाकर

प्राधधकरण द्वारा मूलभूत सुववधाओं का अपग्रेडेशि सुनिक्श्चतता ककया जावेगा।

5.2.

मूल भूखण्र्ड (बबना पुनगाठन)/उपववभाजजि भूखण्र्ड पर बहुमंजजला भवन ननम्न

बबन्दुओं की सुननजर्शचििा उपरान्ि ही अनुज्ञेय होंगे:-

(i)

मूल/उपववभाक्जत भूिण्ड का क्षेत्रफल न्यूितम 1000 व.मी. एवं इससे अधधक हो।

(ii)

मूल वाखणक्ज्यक भूिण्ड क्जसमें सामिे की सड़क का मागााधधकार न्यूितम 24 मीटर

एवं गैर वाखणक्ज्यक भूिण्ड क्जिमें सामिे की सड़क का मागााधधकार न्यूितम 18 मीटर

एवं इससे अधधक हो।

(iii)

मूल भूिण्ड पर बहुमंक्जला भवि प्रस्ताववत होिे पर अग्र, पाश्वा एवं पृष्ि सैटबैक

ताललका-1 एवं ताललका-5 अथवा न्यूितम 6.0 मी. अथवा भवि ऊाँचाई का 1/4

(अधधकतम 16 मी.) जो भी अधधक हो रिे जािे अनिवाया होगें।

5.3.

पुनगादठि भूखण्र्ड पर बहुमंजजला भवन ननम्न बबन्दुओं की सुननजर्शचििा उपरान्ि ही

अनुज्ञेय होंगे:-

(i)

ववद्यमाि योजिाओं में भूिण्डों के पुिगािि पश्चात पुिागठित भूिण्ड का न्यूितम

क्षेत्रफल 1500 व.मी. से अधधक होिे पर ही बहुमंक्जला भवि अिुज्ञेय होगें।

(ii)

बहुमंक्जला वाखणक्ज्यक भूिण्ड हेतु सामिे की सड़क की चौडाई न्यूितम 24 मीटर

एवं गैर वाखणक्ज्यक भूिण्डों हेतु सामिे की सड़क की चौडाई न्यूितम 18 मीटर होिा

आवश्यक होगा।

(iii)

ऐसे पुिागठित भूिण्ड में निम्िािुसार सैटबैक रिे जािे अनिवाया होगें :-

सड़क की ओर का

सैटबैक

योजिािुसार अथवा 9 मी. अथवा भवि की ऊाँचाई का 1/4

(अधधकतम 16 मी) जो भी अधधक हो।

अन्य ओर का सैटबैक

12 मी. अथवा भवि की ऊाँचाई का 1/4 (अधधकतम 16 मी.)

153

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जो भी अधधक हो।

(iv)

परन्तु यठदत पुिगाठित भूिण्ड मे सभी मूल भूिण्डों का क्षेत्रफल 1000 व.मी. से

अधधक है तो सैटबैक ताललका-1 एवं ताललका-5 के अिुसार रिे जा सकेगें।

(v)

वाखणक्ज्यक योजिाओं में पुिगाठित वाखणक्ज्यक भूिण्डों के अग्र, पाश्वा एवं पृष्ि

सैटबैक ताललका-1 एवं ताललका-5 अथवा न्यूितम 6.0 मी. अथवा भवि ऊाँचाई का

1/4 (अधधकतम 16 मी.) जो भी अधधक हो रिे जािे अनिवाया होगें।

(vi)

अन्य सभी मापदतण्ड इि भवि ववनियम के अिुसार रिे जािे होंगे।

(vii)

बेटरमेंट लेवी ववद्यमाि योजिाओं में ऐसे पुिागठित मूिण्ड पर बहुमंक्जला भवि

प्रस्ताववत ककये जािे पर नियमािुसार दतेय बेटरमेंट लेवी का 25 प्रनतशत अनतररतत

बेटरमेंट लेवी दतेय होगी, इस रालश का उपयोग संबंधधत योजिा में आधारभूत

सुववधाओं के सुदृढीकरण (Upgradation) हेतु ही उपयोग ककया जावेगा।

(viii)

पाककिंग 18 मी. से कम चौड़ी सड़क की ओर से भूिण्ड में सीधे पाककिंग ककया जािा

अिुज्ञेय िहीं होगा। पाककिंग हेतु शेष प्रावधाि ववनियम-6.13 के अिुसार रिे जािे

होगें।

(ix)

भूिण्ड के प्रवेश एवं निकास द्वार 18 मी. से कम चौडी सड़क पर अिुज्ञेय िहीं

होंगे।

(x)

राजस्थाि आवासि मण्डल की योजिाओं में स्वतंत्र आवास के भूिण्डों पर पुिगािि

उपरांत बहुमंक्जले भवि राज्य सरकार की अिुमनत के पश्चात ही अिुज्ञेय होंगे।

5.4.

बहुमंजजला भवनों के ननमााण हेिु सामान्य ननयमः-

(i)

बहुमंक्जला भवि ऐसे ववशेष क्षेत्रों/योजिाओं में अिुज्ञेय िहीं होगे जहााँ अधधकतम

ऊाँचाई 15 मी. तक ही निधााररत की गयी हो।

(ii)

बहुमंक्जले भविों के समस्त मापदतण्ड इि ववनियमों के अिुसार रिे जािे होगें एवं

शेष प्रावधाि िेशिल बबक्ल्डंग कोड (N.B.C.) के अिुसार रिे जािे होंगे।

(iii)

24 मी. एवं इससे अधधक ऊाँचाई के बहुमंक्जला भविों में शरण क्षेत्र (Refuge area)

का निम्िािुसार प्रावधाि ककया जािा अनिवाया होगा-

संबंधधत तल के सकल निलमात क्षेत्रफल का न्यूितम 10 प्रनतशत अथवा 15 वगामीटर

जो भी अधधक हो।

24 मी. एवं उससे अधधक 39 मी. तक भवि ऊाँचाई पर 24 मी. से ऊपर वाली

मंक्जल (Floor Immediately above 24 Mtr) पर एक शरण क्षेत्र।

39 मी. से अधधक भवि ऊाँचाई पर 39 मी. से ऊपर वाली मंक्जल (Floor

Immediately above 39 Mtr) पर एक शरण क्षेत्र तथा उससे ऊपर ऊाँचाई होिे पर

प्र्येक 15 मी. ऊाँचाई पर एक अनतररतत शरण क्षेत्र।

यठदत एक से अधधक बबक्ल्डंग ब्लॉक को एक ही शरण क्षेत्र जोडता है तो प्र्येक

बबक्ल्डंग के ललए पृथक-पृथक शरण क्षेत्र की आवश्यकता िहीं होगी तथावप शरण

क्षेत्र का न्यूितम क्षेत्रफल सम्पूणा तल के सकल निलमात क्षेत्रफल का न्यूितम 10

प्रनतशत रिा जािा अनिवाया होगा।

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बहुमंक्जला आवासीय भविों में यठदत प्र्येक आवासीय इकाईयों में टेरेस अथवा

बालकिी प्रस्ताववत होिे पर पृथक से शरण क्षेत्र की आवश्यकता िहीं होगी।

(iv)

भूिण्ड पर बहुमंक्जला भवि प्रस्ताववत होिे पर समीपवती दतो ब्लॉतस के बीच की दतूरी

उि दतो ब्लॉक में से ऊाँचे ब्लॉक की ऊाँचाई का न्यूितम 1/4 (अधधकतम 16 मी.)

होगी। लेककि यठदत बबक्ल्डंग ब्लॉतस में कमरों/रसोईर्र/शौचालय आठदत की खिड़ककयां

वातायाि हेतु प्रस्ताववत िही होिे पर अथाात Dead wall होिे की अवस्था में दतो

ब्लॉतस के मध्य उपरोततािुसार दतूरी रिा जािा आवश्यक िहीं होगा।

(v)

बहुमंक्जला भविों में आग से बचाव हेतु सीठढयों (Fire Staircase) जो भवि की बाहरी

सतह पर हो अथवा दतो ओर से िुली हो (निकटतम दतीवार से न्यूितम 1.0 मी. की

दतूरी) का प्रावधाि ककया जािा होगा। आग से बचाव हेतु सीठढयों हेतु अन्य प्रावधाि

िेशिल बबक्ल्डग कोड के अिुसार रिे जािे होगें। अधधकतम 30 मीटर ऊाँचाई के

भविों में प्र्येक बबक्ल्डंग ब्लॉक के तल का सकल निलमात क्षेत्र 500 वगामीटर से कम

होिे पर आग से बचाव हेतु सीढीयों (Fire Staircase) को सामान्य सीढीयों के रूप में

भी काम में ललया जा सकता है परन्तु उतत सीढी सैटबैक क्षेत्र में दतेय िहीं होगी एवं

भू-आच्छादति व बी.ए.आर. की गणिा में शालमल की जावेगी।

(vi)

आवासीय भविों को छोड़कर अन्य उपयोग यथा वाखणक्ज्यक, संस्थानिक, पयाटि

इकाईयां आठदत हेतु प्रस्ताववत बहुमंक्जला भविों में आग से बचाव हेतु प्रेशराईज्ड

सीढीयों (Pressurised Fire Staircase)/फायर टावर (Fire Tower) अिुज्ञेय होगें।

(vii) अक्ग्िश्मि वाहि के संचालि हेतु न्यूितम 6.0 मीटर चौड़ा सुरक्षक्षत गललयारा भवि

के चारों ओर बबिा अवरोध छोडा जािा अनिवाया होगा। ऐसे गललयारों में ककसी प्रकार

की पाककिंग/अस्थायी निमााण आठदत अिुज्ञेय िही होगें। यठदत 6.0 मीटर चौडा रैम्प

सैटबैक में बिाया जाता है, जो कक ककसी भी तरह से ढका हुआ िा हो एवं

प्रवेश/निकास (Entry/Exit) हेतु बबिा अवरोध उपलब्ध हो तो उसे अक्ग्िश्मि वाहि के

आवागमि हेतु गललयारा मािा जा सकता है।

(viii) अक्ग्िशमि वाहि के संचालि हेतु 6.0 मीटर चौडा गललयारा के ऊपर बालकिी/छज्जा

भूलम तल से 4.50 मीटर ऊाँचाई पर ही दतेय होगा।

(ix)

आग से बचाव हेतु हर समय पािी की व्यवस्था सुनिक्श्चत करिे के ललए भवि के

छत पर समुधचत क्षमता के दतो टैंक बिाये जायेंगे। इसमें से एक टैंक अक्ग्िशमि

व्यवस्था के पाइपों की प्रणाली से जुड़ा होगा। दतूसरा टैंक भवि के निवासकतााओं के

ललये पािी की आपूनता के ललये बिाया जायेगा एवं इस टैंक को भरिे हेतु अक्ग्िशमि

टैंक के ढतकि के 30 सेंटीमीटर िीचे से पाइप इस टैंक में जोडा जायेगा। भवि के

निवासकतााओं के ललए बिाये जािे वाले इस टैंक में पािी की आपूनता हेतु अन्य कोई

किेतशि िहीं रिा जायेगा, क्जससे यह सुनिक्श्चत ककया जा सकेगा कक अक्ग्िशमि

हेतु टैंक हमेशा भरा रहे।

(x)

30 मीटर ऊाँचाई तक के बहुमंक्जला भविों के स्ट्रतचरल डडजाईि मािधचत्र मय ररपोटा

को स्ट्रतचरल इंक्जनियर से प्रमाखणत करवाया जाकर िगरीय निकाय में पूणाता प्रमाण

पत्र जारी ककये जािे के समय प्रस्तुत ककये जािे होंगे।

155

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(xi)

30.0 मीटर से अधधक ऊाँचाई के भविों में अिुमोठदतत भवि मािधचत्र जारी करिे के

पश्चात संरचिा्मक सुरक्षा के उपायों से संबंधधत समस्त दतस्तावेजों मय स्ट्रतचरल

डडजाईि

मािधचत्रों

को

राजकीय

स्तर

के

संस्थािों

यथा

आई.आई.टी/एि.आई.टी./राजकीय अलभयांबत्रकी महाववधालय/राज्य सरकार द्वारा

प्रमाखणत करवाकर आवश्यक रूप से िगरीय निकाय में पूणाता प्रमाण पत्र जारी ककये

जािे के समय प्रस्तुत ककये जािे होंगे।

(xii) भवि में अपेक्षक्षत सेवाओं यथा प्रस्ताववत जल ववतरण प्रणाली, जल मल निकासी

प्रणाली, ववद्युत सेवाएाँ, वातािुकूल सेवाएाँ आठदत से संबंधधत मािधचत्रों के दतो सैट जो

कक आवेठदतत पररयोजिा की डडजाईि व निमााण की कक्रयाक्न्वनत हेतु अिुबंधधत ककये

गये काउंलसल ऑफ आककाटेतचर से रक्जस्टडा आककाटेतट एवं पररयोजिा के एम.ई.पी

कन्सलटेन्ट (M.E.P Consultant) से प्रमाखणत करवाकर आवश्यक रूप से िगरीय

निकाय में पूणाता प्रमाण पत्र जारी ककये जािे के समय प्रस्तुत ककये जािे होंगे।

(xiii) बहुमंक्जला भविों में अक्ग्िशमि संबंधधत प्रावधाि िेशिल बबक्ल्डंग कोड (N.B.C.) के

अिुसार रिे जािे आवश्यक होंगे क्जसकी समस्त क्जम्मेदतारी ववकासकताा की होगी।

भवि निमााण पूणा हो जािे के पश्चात अधधवास प्रमाण-पत्र जारी करिे से पूवा स्थाई

अक्ग्िशमि अिापक््त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करिा आवश्यक होगा।

(xiv) उपरोतत बबन्दतु संख्या (x) से (xiii) की सुनिक्श्चतता ककये जािे हेतु भवि मािधचत्र

अिुमोदति ककये जािे के समय आवेदतक से शपथ पत्र ललया जािा आवश्यक होगा।

(xv) बहुमंक्जला भवि प्रस्ताववत होिे पर N.B.C. के अिुसार भूकम्परोधी प्रावधािों पालिा

ककये जािे बाबत् भू-स्वामी, वास्तुववद् एवं संरचिा अलभयन्ता का संयुतत शपथ पत्र

ललया जािा आवश्यक होगा।

(xvi) राज्य के िगरीय क्षेत्रों में अक्ग्िश्मि की सुववधा उपलब्ध करािे/सुदृढीकरण की दृक्ष्ट

से राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदतेश के अिुरूप

नियमािुसार शुल्क दतेय होगें।

(xvii) बहुमंक्जला भविों के अिुज्ञाधारी/ववकासकताा द्वारा भूिण्ड से लगती हुई सभी सम्पूणा

सड़कों का ववकास फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधाि स्वयं के व्यय पर सुनिक्श्चत

ककया जावेगा।

6.

भवन ननमााण के सलए आवर्शयक आंिररक मानदण्र्ड

6.1.

भविों में कमरों/रसोई/शौचालय का न्यूितम आकार व ऊाँचाई निम्िािुसार होगी:-

िासलका-11

भवन के ववसभन्न अवयवों/उपयोग हेिु आवर्शयक आंिररक मानदण्र्ड

क्र.सं.

भवन के

अवयव/उपयोग

न्यूनिम क्षेत्रफल

(व.मी.)

न्यूनिम चौर्डाई

(मी.)

न्यूनिम ऊँचाई

(मी.)

(i)

वास योग्य कमरा *

9.5

2.4

2.75

(ii)

रसोई र्र

4.5

1.5

2.75

(iii)

स्िाि र्र

1.8

1.2

2.2

(iv)

टॉयलेट

2.8

1.2

2.2

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(v)

शौचालय

1.1

1.0

2.2

(vi)

पेन्ट्री

3.0

1.4

2.75

(vii)

स्टोर

3.0

1.2

2.2

*आवासीय भविों में अध्ययि कक्ष एवं र्रेलू सेवा सहायक कक्ष (Domestic Service Assistant

Room) का क्षेत्रफल 7.5 वगा मीटर अिुज्ञेय होगा।

दटतपणीः

(i)

ररहायशी भविों हेतु उपरोतत मािदतण्ड 50 व.मी. से ज्यादता क्षेत्रफल के भूिण्डों तथा

30 व. मी. से अधधक कारपेट एररया (Carpet Area) (आवासीय इकाई की चारों ओर की

बाहरी दतीवारों के अंदतर का क्षेत्रफल क्जसमें ओपि टू स्काई, डतट, िुली बालकिी आठदत

शालमल िहीं होगी) की आवासीय ईकाईयों पर ही लागू होंगे।

(ii)

छात्रावासों के एक व्यक्तत के निवास हेतु आवासीय कमरे के ललये न्यूितम आकार

7.5 व.मी. होगा।

(iii) रसोई र्र/टॉयलेट/शौचालय की ऊाँचाई उस भाग में 2.75 मी. से कम हो सकती है जहां

ऊपर के फशा में पािी के निकास हेतु ट्रेप (Sunkan slab) बिाया गया हो।

6.2.

्‍संवािन शैफ्ट के मापदण्र्ड :-

प्र्येक स्िािर्र, शौचालय, टायलेट इस प्रकार होगा कक उसकी कम से कम एक दतीवार बाहरी की

तरफ अथवा "संवाति शैफ्ट" की तरफ िुले और िुलिे का स्थाि खिड़की या वातायि के रूप में

न्यूितम 0.4 व.मी. हो परन्तु यह सीमा 50 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूिण्डों पर ही लागू

रहेगी। फ्लश, शौचालय और स्िािर्र संवाति हेतु यठदत अग्र, पाश्वा, पृष्ि और भीतरी िुले स्थािों

में ि िुले तो संवाति शैफ्ट में िुलेगें, क्जिका आकार निम्िललखित से कम िहीं होगा :-

िासलका-12

संवािन शैफ्ट के मापदण्र्ड

क्र.सं.

शैफ्ट की कुल ऊंचाई

(मीटर में)

संवािन शैफ्ट का आकार

(वगा मीटर में)

शैफ्ट की न्यूनिम भुजा

(मीटर में)

1.

10 मी. तक

1.2

0.9

2

12 मी. तक

2.8

1.2

3

18 मी. तक

4.0

1.5

4

24 मी. तक

5.4

1.8

5

30 मी. तक

8.0

2.4

6

30 मी. से अधधक

9.0

3.0

(i)

यठदत रसोई, वास योग्य कमरा, अध्ययि कक्ष की कोई भी एक भुजा (फ्लश, शौचालय

और स्िािर्र को छोडकर) सामिे, पीछे व साईड सैटबैक में िहीं िुलती है तो वह

आन्तररक कोटा याडा मे िुल सकती है क्जसकी न्यूितम भुजा 3 मीटर होिी चाठहए।

आन्तररक कोटा याडा का क्षेत्रफल भवि की ऊाँचाई/कोटा याडा की भुजा के साथ लगती हुई

उच्चतम दतीवार की उाँचाई का 1/5 भाग का वगा से कम िहीं होगा अथाात यठदत भवि की

ऊंचाई यठदत 30 मीटर हो तो कोटा याडा का क्षेत्रफल न्यूितम 36 वगामीटर होगा।

(ii)

वाखणक्ज्यक, संस्थागत एवं स्टूडडयों आपाटामेन्ट भविों क्जिमें स्िािर्र, शौचालय,

टायलेट के संवाति के ललए मेकेनिकल वेंठटलेशि लसस्टम ककया जािा प्रस्ताववत होगा,

वहााँ इिके वातायि के ललये संवाति शॉफ्ट में िुलिे की आवश्यकता िहीं रहेगी।

6.3.

सीदियाँ (जीना) व गसलयारा (कॉररर्डोर) (Stairs and Corridor):-

157

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(i)

निकासी के सभी बबन्दतु यथा बरामदतों, दतरवाजों, सीठढयों, सीढी का तल्ला व चढाई,

िुराा (ढलाि) आठदत की चौड़ाई व दतूरी NBC के प्रावधािों के अिुसार होगी।

(ii)

ललफ्ट के चारों ओर सीठढयां अिुज्ञेय िहीं होगी।

(iii) सीठढयों व गललयारा की न्यूितम चौड़ाई के मािदतण्ड निम्ि प्रकार से होंगे :-

िासलका-13

सीदियों व गसलयारा की न्यूनिम चौडाई के मानदण्र्ड

क्र.सं.

उपयोग

सीद़ियों की

न्यूनिम

चौडाई

(मीटर)

गसलयारा

(Corridor) की

न्यूनिम चौडाई

(मीटर)

1.

स्वतन्त्र आवासीय भवि/्यूप्लेतस फ्लेट्स की आन्तररक

सीठढयां

1.0

1.0

2.

अन्य आवासीय भवि 15 मीटर ऊाँचाई तक

1.2

1.5

3.

भूतल+2 मंक्जल तक की दतुकािें/शोरूम

1.2

1.5

4.

बहुमंक्जला आवासीय भवि

1.5

1.5

5.

वखणक्ज्यक एवं पयाटि इकाई व अन्य

1.5

1.5

6.

संस्थागत भवि

1.5

1.5

7.

लसिेमा

हॉल,

ऑडडटोररयम,

धथयेटर,

सभा

भवि

(Assembly Buildings) बेंतवेट हॉल (Banquet Hall)

2.0

2.0

6.4.

सलफ्ट, एसकेलेटर एवं मैकेननकल कार सलफ्ट (Lift, Escalator and Mechanical

Car Lift):-

(i)

भवि के अन्तगात उपलब्ध कराई गई ललफ्ट को आपात क्स्थनत में बचाव के ललये

माध्यम के रूप में िहीं मािा जायेगा।

(ii)

भविों में ललफ्ट, एस्केलेटर एवं मैकेनिकल कार ललफ्ट से संबंधधत मािदतण्ड भारतीय

मािक संठहता (इक्ण्डयि स्टेण्डडा कोड) एवं राष्ट्रीय भवि निमााण संठहता के प्रावधािों के

अिुसार होंगे।

(iii) सभी उपयोगों के भविों में चार से अधधक मंक्जल (स्टील्ट सठहत) प्रस्ताववत/निलमात

होिे पर ललफ्ट का नियमािुसार प्रावधाि ककया जािा अनिवाया होगा।

(iv)

भविों में प्र्येक ललफ्ट में एआरडी (Automatic Rescue Device) लसस्टम का प्रावधाि

रिा जािा अनिवााय होगा।

6.5.

बेसमेंट (Basement):-

(i)

ववलभन्ि क्षेत्रफल के भूिण्डों पर निम्िािुसार बैसमेन्ट दतेय होंगेः-

िासलका-14

भूखण्र्ड का क्षेत्रफल

बैसमेन्ट की संख्या (अधधकिम)

15 व.मी. क्षेत्रफल से छोटे वाखणक्ज्यक भूिण्डों

-

1000 व.मी. तक समस्त उपयोगों के भूिण्डों

01

1000 व. मी. या इससे अधधक क्षेत्रफल के भूिण्डों

02

1500 व. मी. एवं उससे अधधक क्षेत्रफल के भूिण्डों

03

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(ii)

ताललका-1 व 5 में निधााररत सैटबैक छोडिे के पश्चात् शेष भाग पर बेसमेंट का

निमााण ककया जा सकेगा, चाहे भवि का निमााण ताललका में निधााररत सैटबैक से

अधधक सैटबैक छोडकर ककया गया हो।

(iii) यठदत ककसी भूिण्ड में पाश्वा व पीछे का सैटबैक 2 मीटर से कम हो एवं प्राथी सैटबैक

रेिा तक तहिािा बिािा चाहता है तो ऐसी दतशा में प्राधधकरण के ठहत में क्षनतपूनता

बंध पत्र दतेिा होगा।

(iv)

1000 व. मी. व इससे अधधक क्षेत्रफल के भूिण्डों पर एक से अधधक बैसमेन्ट

प्रस्ताववत करिे पर प्रथम बैसमेन्ट को छोडकर अन्य बैसमेन्ट का उपयोग पाककिंग हेतु

ही ककया जावेगा। प्रथम बेसमेंट को पाककिंग के अलावा अन्य उपयोग में ललया जा

सकेगा।

(v)

1000 व.मी. व इससे अधधक क्षेत्रफल के भूिण्डों पर केवल पाककिंग हेतु प्रस्ताववत

ककये जािे पर Extended बेसमेन्ट अिुज्ञेय होगा। Extended बेसमेन्ट भूिण्ड की

सीमा रेिा से सड़कों की ओर 6.0 मीटर तथा अन्य ठदतशाओं की ओर न्यूितम 3.0

मीटर छोड कर दतेय होगा।

(vi)

प्रथम बेसमेन्ट को गैर पाककिंग के उपयोग में ललये जािे पर Extended बेसमेन्ट

उपरोततािुसार अिुज्ञेय ककया जा सकेगा एवं ऐसे Extended बेसमेन्ट के एररया में

पाककिंग एवं िीचे के बेसमेन्टों व भूतल पर आिे-जािे के आवागमि हेतु रास्ता/रैम्प

एवं भवि की सववासेज अिुज्ञेय होंगी।

(vii) 2500

वगामीटर

या

इससे

अधधक

क्षेत्रफल

के

व्यावसानयक/पयाटि

इकाई/होटल/मल्टीप्लेतस/ग्रुप हाउलसंग/संस्थागत भूिण्डों पर उपरोततािुसार बेसमेन्ट के

अनतररतत एक लोअर ग्राउण्ड फ्लोर (जो आस-पास के भूलम तल से 2.0 मीटर से

अधधक िीचे िहीं हो) अिुज्ञेय ककया जा सकेगा, क्जसका व्यावसानयक/संस्थागत

उपयोग ही अिुज्ञेय होगा। संपूणा भूिण्ड क्षेत्र सड़क स्तर से निम्ि स्तर पर होिे की

क्स्थनत में ऐसे लोअर ग्राउण्ड पर आवासीय उपयोग हेतु अिुज्ञेय ककया जा सकेगा।

(viii) प्र्येक बेसमेंट की ऊंचाई (फशा से छत के िीचे की सतह या भीतरी छत तक)

न्यूितम 2.75 मी. तथा अधधकतम 4.5 मी. अिुज्ञेय होगी, परन्तु बेसमेंट में

मेकेनिकल पाककिंग का प्रावधाि करिे पर अधधकतम ऊाँचाई 6.2 मीटर तक अिुज्ञेय

की जा सकेगी।

(ix)

यठदत भवि की सीमाएं बेसमेंट की सीमा से लभन्ि है तो भवि के बाहर क्स्थत बेसमेंट

की छत सड़क के स्तर से 1.20 मीटर से अधधक ऊंची िहीं बिाई जावेगी।

(x)

बहुमंक्जले भविों में उच्चतर मंक्जलों से पहुंच और निकास के ललये की गई मुख्य एवं

वैकक्ल्पक सीठढयों से लभन्ि व्यवस्था द्वारा बेसमेंट में पहुंचिे का रास्ता ठदतया जायेगा

अथाात् ऊपरी मंक्जलों के ललये प्रयुतत सीठढयां सीधे ही बेसमेन्ट/लोअर ग्राउन्ड में िहीं

जावेंगी।

(xi)

संस्थागत एवं वाखणक्ज्यक उपयोग हेतु लोअर ग्राउण्ड फ्लोर व बेसमेंट फ्लोर में

पाककिंग के अलावा अन्य उपयोग प्रस्ताववत होिे पर पयााप्त ऐसे निकास के रास्ते

बिाये जायेगें की उिमें 15 मीटर से अधधक ि चलिा पडे। यठदत अक्ग्िश्मिों के

159

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प्रावधाि यथा fully sprinkled ककया गया हो तो निकास रास्ते इस तरह से बिाये

जायेंगे कक उिमें 22.5 मी. से अधधक िहीं चलिा पडे।

(xii) बेसमेन्ट पाककिंग फ्लोर में प्रवेश/निकासी की समुधचत व्यवस्था िेशिल बबक्ल्डंग कोड

(NBC) के प्रावधाि के अिुसार ककया जािा अनिवाया होगा।

(xiii) बेसमेंट को ज्वलिशील पदताथा या हानिकारक माल के भण्डार हेतु या अन्य कोई

गनतववधध जो कक भवि में रहिे वालों के ललये पररसंकट मय या हानिकारक हो, ऐसे

ककसी उपयोग में िहीं ललया जा सकेगा।

(xiv) बेसमेंट में पयााप्त वातायि एवं रोशिी की व्यवस्था सुनिक्श्चत करिी होगी।

6.6.

्‍जतलंथ (Plinth):-

(i)

भवि की कुसी (Plinth) की ऊाँचाई भूिण्ड के सामिे क्स्थत सड़क से न्यूितम 0.45

मीटर होगी। भूिण्ड के साथ एक से अधधक सडकें लगती हुई हो तो सक्षम अधधकारी

द्वारा ककसी भी एक सड़क से कुसी की ऊाँचाई न्यूितम 0.45 मीटर रिी जा सकेगी।

भूिण्ड के अन्दतर आतंररक सड़क (राईवे-वे) प्रस्ताववत होिे पर राईवे-वे लेवल से क्प्लन्थ

न्यूितम 0.15 मीटर अिुज्ञेय ककया जा सकेगा।

(ii)

क्प्लंथ की अधधकतम ऊाँचाई 1.2 मी. अिुज्ञेय होगी। बहुमंक्जला भविों में इससे

अधधक ऊाँचाई का क्प्लंथ प्रस्ताववत ककये जािे पर क्प्लंथ की अनतररतत ऊाँचाई भवि की

कुल ऊाँचाई की गणिा में सक्म्मललत होगी।

6.7.

्‍जसट्ट फ्लोर (Stilt Floor) :-

(i)

ककसी भूिण्ड में सैटबैक छोड़कर शेष बचे भाग पर केवल पाककिंग हेतु क्स्टल्ट निलमात

ककया जा सकेगा, परन्तु क्स्टल्ट के ऊपर निमााण करते समय अधधकतम आच्छाठदतत क्षेत्र

की सीमा से अधधक के भाग पर लेण्डस्केप के रूप में ववकलसत ककया जािा होगा।

(ii)

क्स्टल्ट एवं बेसमेंट व अन्य मंक्जलों पर प्रस्ताववत पाककिंग फ्लोर का न्यूितम 70

प्रनतशत क्षेत्र पाककिंग के उपयोग में ललया जािा अनिवााय होगा। शेष 30 प्रनतशत क्षेत्रफल

अन्य उपयोग यथा स्वागत कक्ष, सलमनत का कायाालय व निवासकतााओं के ललये

सामुदतानयक सुववधाएाँ, सववासेज, व्यवसानयक उपयोग (केवल क्स्टल्ट फ्लोर पर) में ललया

जा सकेगा।

(iii) 1000 व.मी. तक के भूिण्ड अथवा ऐसे भूिण्ड जो कक 18 मी. से कम चौडी सड़क

पर क्स्थत हो पर स्टील्ट फ्लोर ताललका-1 में उल्लेखित मंक्जलों के अनतररतत दतेय होगा,

क्जसकी अधधकतम ऊाँचाई 3.5 मीटर अिुज्ञेय होगी।

(iv)

बहुमंक्जला भविों में स्टील्ट फ्लोर की ऊाँचाई 3.5 मी. से अधधक प्रस्ताववत ककये जािे

पर क्स्टल्ट की अनतररतत ऊाँचाई भवि की कुल ऊाँचाई की गणिा में सक्म्मललत होगी।

6.8.

्‍रैम्प (Ramp) :

(i)

सड़क से भवि/भूिण्ड तक पहुंचिे हेतु रैम्प/सीठढयां ककसी भी अवस्था में सड़क के

मागााधधकार में अिुज्ञेय िहीं होगी।

(ii)

बैसमेन्ट एवं ऊपरी मंक्जलों पर पाककिंग फ्लोर में वाहिों के आिे-जािे हेतु प्रस्ताववत

रैम्प का ढाल 1: 8 से अधधक िहीं होगा, परन्तु 1 मी. की ऊंचाई तक पहुंचिे के ललये

रैम्प की ढाल ज्यादता भी हो सकती है।

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(iii) वाहिों हेतु रैम्प आिे व जािे के ललए अलग-अलग होिे पर न्यूितम चौडाई 3.60

मीटर एवं आिे-जािे के ललए एक ही होिे पर न्यूितम चौडाई 6 मीटर रििी होगी।

(iv)

बहुमंक्जला भविों में सैटबैक में बेसमेंट हेतु रैम्प प्रस्ताववत करिे पर यह आवश्यक

रूप से सुनिक्श्चत ककया जािा होगा कक अक्ग्िशमि वाहिों के पररसंचरण हेतु गललयारा

न्यूितम 6.0 मी. स्पष्ट उपलब्ध हो। यठदत 6.0 मीटर चौडा रैम्प सैटबैक में बिाया जाता

है, जो कक ककसी भी तरह से ढका हुआ िा हो एवं प्रवेश व बाहर (Entry/Exit) जािे हेतु

बबिा अवरोध उपलब्ध हो तो उसे अक्ग्िश्मि वाहि के आवागमि हेतु गललयारा मािा

जा सकता है।

(v)

केवल दतोपठहया वाहिो हेतु रैम्प प्रस्ताववत होिे पर, आिे व जािे के ललए अलग-

अलग होिे पर रैम्प की न्यूितम चौडाई 2.0 मीटर एवं आिे जािे के ललए एक ही होिे

पर रैम्प की न्यूितम चौडाई 3.0 मीटर रििी आवश्यक होगी।

(vi)

500 व.मी. तक क्षेत्रफल के भूिण्डों के बेसमेन्ट का तल स्तर सड़क स्तर से

अधधकतम 2.0 मी. िीचे होिे एवं भवि में अधधकतम 7 चौपठहया वाहिों की पाककिंग

प्रस्ताववत होिे पर न्यूितम 3.60 मी. चौडा (आिे जािे हेतु) एवं 7 चौपठहया वाहिों से

अधधक एवं अधधकतम 10 चौपठहया वाहिों की पाककिंग होिे पर 4.50 मी. चौडा (आिे

जािे हेतु) तथा ढलाि 1: 8 का एक रैम्प उपलब्ध करवािा होगा। उपरोततािुसार

चौपठहया वाहिों से अधधक पाककिंग होिे एवं 500 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूिण्डों के

बेसमेन्ट में पाककिंग हेतु ववनियम-6.13(iv) के अिुसार पालिा की जािी होगी।

6.9.

गैराज (Garrage) :-

(i)

पाश्वा सैटबैक में केवल एक निजी गैराज उि ररहायशी भूिण्डों में अिुज्ञेय होगा, जहां

यह सैटबैक न्यूितम 3 मीटर हो। गैराज का अधधकतम क्षेत्रफल 20 व.मी. होगा। गैराज

आच्छाठदतत क्षेत्रफल व बी.ए.आर. की गणिा में शालमल होगा। गैराज का निमााण भूिण्ड

की वपछली सीमा से 9 मीटर के भीतर ककया जा सकता है। गैराज के ऊपर केवल प्रथम

तल पर उतिे ही क्षेत्र का निमााण ककया जा सकता है, जो कक बी.ए.आर में शालमल

ककया जायेगा। क्जि भूिण्डों में क्स्टल्ट फ्लोर प्रस्ताववत हो वहााँ गैराज दतेय िहीं होगा।

(ii)

उपववभाक्जत आवासीय भूिण्डों में यठदत पाश्वा सैटबैक 3.0 मी. या उससे अधधक है तो

ऐसे प्र्येक भूिण्ड में एक गैराज उपरोतत वखणात शतों के पूणा होिे पर ठदतया जा सकता

है।

6.10.

पोचा (Porch/Portico) :-

(i)

केन्टीललवर/िम्बों पर निलमात पोचा साइड सैटबैक व अग्र सैटबैक में दतेय होगा। अग्र

सैटबैक में पोचा तभी दतेय होगा जब अग्र सैटबैक 6.0 मी. या उससे अधधक हो तथा

साइड सैटबैक में पोचा तभी दतेय होगा जब साइड सैटबैक न्यूितम 3 मी. हो। पोचा के

ऊपर ककसी भी प्रकार का निमााण दतेय िहीं होगा। सभी प्रकार के भविों में जहााँ एक से

अधधक बबक्ल्डंग टॉवर प्रस्ताववत हों, वहााँ प्र्यके टॉवर में एक पोचा दतेय होगा।

(ii)

ककसी ओर का सैटबैक 6.0 मीटर तक होिे पर पोचा की अधधकतम चौडाई 3.0 मीटर

दतेय होगी। सैटबैक 6.0 मीटर से अधधक होिे पर पोचा की चौडाई सैटबैक दतूरी का 50

161

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प्रनतशत तक दतेय होगी। केवल होटल एवं संस्थानिक भविों में पोचा की चौड़ाई सैटबैक

की सीमा अथाात भूिण्ड की बाउण्री तक अिुज्ञेय ककया जा सकेगा।

(iii) पोचा की लम्बाई संबंधधत बबक्ल्डंग ब्लॉक की उस ठदतशा की लम्बाई के अधधकतम 1/2

लम्बाई के बराबर दतेय होगी।

(iv)

गैर आवासीय भविों में एक से अधधक पोचा भी अिुज्ञेय ककये जा सकेंगे।

(v)

सैटबैक क्षेत्र में पोचा प्रस्ताववत होिे पर उस पर ककसी प्रकार का निमााण अिुज्ञेय िही

होगा।

6.11.

बालकनी (Balcony) :-

(i)

प्रोजेतटे् बालकिी सैटबैक क्षेत्र में निम्िािुसार दतेय होगीः-

िासलका-15

सैटबैक

बालकनी की चौर्डाई

4.50 मीटर से कम

सैटबैक की दतूरी की 1/3 अथवा 1.2 मी. जो भी कम हो

4.50 मीटर व इससे अधधक एवं

12 मीटर से कम

1.5 मीटर

12 मीटर या इससे अधधक

1.8 मीटर

(ii)

बालकिी की चौड़ाई (उपरोतत से ज्यादता) भवि रेिा से अन्दतर की तरफ (अथाात् भवि

की तरफ) बढाई जा सकती है।

(iii) बहुमंक्जले भविो मे बॉलकिी भूलम तल से 4.50 मीटर से उपर ही दतेय होगी, लेककि

यठदत बहुमंक्जले भविों में बॉलकिी अक्ग्िशमि वाहि के संचालि हेतु 6.0 मीटर चौडा

गललयारा के उपरांत प्रस्ताववत की जाती है तो 4.50 मीटर की ऊाँचाई की बाध्यता िहीं

होगी।

(iv)

यठदत भवि में ककसी तरफ का सैटबैक 4.50 मी. व इससे अधधक हो तो उस तरफ

बालकिी क्षेत्र को भवि के अन्दतर/कमरों के अन्दतर शालमल ककया जा सकता है।

6.12.

अनुज्ञेय प्रक्षेप (Permissible Projection) :-

(i)

छज्जा, क्जसकी चौड़ाई 0.6 मी. या सैटबैक दतूरी का एक-नतहाई जो भी कम हो तथा

भूलम तल से 2.1 मी. से कम की ऊंचाई पर ि हो।

(ii)

सीढी का मध्यवती िहराव (लेडडंग) जो कक चौडाई में 1.0 मी. या सैटबैक दतूरी का

एक-नतहाई, जो भी कम हो एवं भूलम तल से 2.4 मी. से कम की ऊाँचाई पर ि हो। इसे

जाली या धग्रल से ढका जा सकता है।

(iii) प्रोजेतटेड अलमारी, जो कक प्र्येक ररहायशी कमरे पर 2.0 मी. लम्बाई एवं 0.6 मी.

चौडाई की हो।

(iv)

बालकिी, ववनियम-6.11 के प्रावधाि अिुसार होगी।

(v)

उपरोतत प्रोजेतशि बहुमंक्जले भविो मे भूलम तल से कम से कम 4.50 मीटर की

ऊाँचाई के उपरांत ही दतेय होंगे। यठदत बहुमंक्जले भवि में अक्ग्िशमि वाहि के संचालि

हेतु 6.0 मीटर चौडा गललयारा उतत प्रोजेतशि के उपरांत प्रस्ताववत ककया जाता है तो

4.50 मीटर की ऊाँचाई की बाध्यता िहीं होगी।

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6.13.

कॉनार/मोड (नुक्कड) पर जसथि भूखण्र्डों हेिु प्रावधान-

(i)

कोिे के भूिण्ड में सीमालभती/दतीवार की ऊंचाई सड़क के मोड़ पर, मोड़ से सामिे और

पाश्वा में दतोिों ओर 5 मी. की लम्बाई में 0.75 मी. तक सीलमत रहेगी और शेष ऊंचाई

रेललंग लगाकर पूरी का जा सकेगी।

(ii)

सड़क पर ितरिाक अथवा असुववधाजिक मोड़ (िुतकड़) होिे पर प्राधधकरण को

िुतकड़ के भवि के स्वामी को यह निदतेश दतेिे का अधधकार होगा कक वह भवि के

िुतकड़ को अथवा मोड़ पर बाउण्री की दतीवार को ऐसा गोलाकार बिा दते, जैसा कक

प्राधधकरण द्वारा िीक समझा जावें।

(iii) 18 मी. व इससे अधधक चौडी सड़कों के कॉिार पर क्स्थत भूिण्ड की भुजाओं की

लम्बाई कॉिार से 15 मी. से कम होिे पर प्रवेश एवं निकास द्वार यथासम्भव भूिण्ड के

अक्न्तम ववपरीत छोर पर ठदतया जािा होगा। बडे भूिण्डों पर जहां भूिण्ड की भुजाओं

की लम्बाई कॉिार से 15 मी. से अधधक हो उिमें कॉिार में गोलाई (Radius) के पश्चात्

न्यूितम 15 मी. की दतूरी छोडिे के पश्चात् ही प्रवेश एवं निकास द्वार एवं सड़क से

सीधे पाककिंग अिुज्ञेय की जा सकेगी।

(iv)

कॉिार के भूिण्डों में भवि मािधचत्र अिुमोदति करते समय निम्ि दतलशात मािधचत्र

अिुसार यातायात की दृक्ष्ट से गोलाई (Radius) काटते हुए भवि मािधचत्र अिुमोठदतत

ककये जािे होंगे।

Map Showing Turning Radius

Fig.1: Rounding off at junctions of right

angled intersections

Fig.1: Rounding off at junctions at

acute/obtuse intersections

Note:

1) X, Y, Z means Road Right of Way

2) Subject to value of X/2, Y/2, Z/2 maximum 20 meters.

(v)

कॉिार के भूिण्डों में गोलाई (Radius) पर बाउण्रीवॉल 0.75 मी. ऊाँचाई तक सीलमत

रिी जािी होगी एवं शेष ऊंचाई रेललंग लगाकर पूरी की जा सकेगी।

6.14.

पार्किंग सुववधा :-

(i)

ववलभन्ि प्रस्ताववत उपयोगों हेतु पाककिंग मािदतण्ड निम्ि ताललका-8 के अिुसार होगें।

X

Y

X/2

Y/

2

X/2

X/2

Z

Y

Z

Y

X

163

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िासलका-16

ववसभन्न उपयोग के भवनों हेिु पार्किंग की आवर्शयकिाएं

क्र.सं.

उपयोग

(जैसा अिुसूची-1 में वखणात है)

ई.सी.यू. की आवर्शयकिा (ECU

प्रनत वगामीटर गणिा योग्य

निलमात क्षेत्र पर)

आगन्िुक

पार्किंग

1.

आवासीय उपयोग

(i)

स्वंतत्र आवास/हॉस्टल

1 ECU/115 गणिा योग्य निलमात

क्षेत्र

-

(ii)

बहु-आवास इकाई/फ्लेट्स/ग्रुप हाउलसंग/

ररटायामेन्ट हॉम्स

1 ECU/115 गणिा योग्य निलमात

क्षेत्र परन्तु न्यूितम 1 कार एवं

अधधकतम 3 कार प्रनत आवासीय

इकाई ठदतया जािा आवश्यक होगी

अथाात् 50 फ्लेटस प्रस्ताववत होिे

पर अधधकतम 150 ईसीयू ही

आवश्यक होंगे।

10 प्रनतशत

(iii)

स्टुडडयों अपाटामेन्ट

1

ECU/75

गणिा

योग्य

निलमात क्षेत्र

10 प्रनतशत

(iv)

मुख्यमंत्री जिआवास योजिा

पॉललसी अिुसार

2-

वाणणजज्यक उपयोग

(i)

दतुकािे/व्यवसानयक

पररसर/रूफ

टॉप

रेस्टोरेन्ट/गेस्ट हाउस

1 ECU/75 गणिा योग्य निलमात

क्षेत्र

50 प्रनतशत

(ii)

लसिेमा/मल्टीप्लेतस/लसिेप्लेतस/ऑडडटोररयम 1 ईसीयू प्रनत 10 सीट्स

-

3-

पयाटि ईकाई

(i)

होटल/मोटल/ररसोटा

1 ECU/75 गणिा योग्य निलमात

क्षेत्र

10 प्रनतशत

4-

संस्थागत

-

(i)

शैक्षखणक/सामाक्जक/सास्कृनत धालमाक संस्थाि

सरकारी एवं अिासरकारी कायाालय

1 ECU/115 गणिा योग्य निलमात

क्षेत्र

25 प्रनतशत

(ii)

धचकक्सा संस्थाि (मेडडकल कॉलेज, िलसिंग

कॉलेज/प्रलशक्षण संस्थाि, हॉक्स्पटल, डडस्पेसरी

एवं अन्य धचकक्सा सम्बन्धी संस्थाएाँ)

1

ECU/75

गणिा

योग्य

निलमात क्षेत्र

50 प्रनतशत

(iii)

कोधचंग सेन्टर

1

ECU/75

गणिा

योग्य

निलमात

क्षेत्र

(न्यूितम

25

प्रनतशत कार शेष स्कुटर)

50 प्रनतशत

5-

सभा भवन

(i)

समुदतानयक/बैंतवेट हॉल/किवेशि सेन्टर

1 ईसीयू 50 गणिा योग्य निलमात

क्षेत्र

10 प्रनतशत

6-

आमोद-प्रमोद

(i)

स्टेडडयम

1 ईसीयू/50 सीट्स

-

(ii)

स्पोट्ास कॉम्पलेतस/ररकक्रएशिल तलब

1

ईसीयू/75

गणिा

योग्य

निलमात क्षेत्र

-

(iii)

एम्यूजमेन्ट पाका

1 ईसीयू 500 वगामीटर मूिण्ड

-

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क्षेत्र

7-

औद्योधगक

(i)

सामान्य उद्योग

RIICO के प्रावधािुसार

10 प्रनतशत

8.

वेयर हाउस/गोदताम

कृवष आधाररत/सामान्य वेयर हाउस/गैस

गोदताम

1

ECU/75

गणिा

योग्य

निलमात क्षेत्र

-

िोट

1 ECU=1 कार/एम्बुलेन्स

1 ECU = 3 स्कूटर

3 ECU=1 बस/ट्रक

(ii)

ववलभन्ि वाहिों के ललये पाककिंग का स्थाि निम्ि प्रकार होगा ककन्तु इसमें वाहि के

आवागमि (Circulation) का क्षेत्र शालमल िहीं है। पाककिंग हेतु निम्िािुसार क्षेत्र वाहिों

हेतु रिा जािा अनिवाया होगा :-

िासलका-17

क्र.सं.

वाहि का प्रकार

पाककिंग का आकार

1

कार

2.50 मीटर × 5.0 मीटर

2

दतुपठहया ओटो/स्कूटर

1.0 मीटर × 2.0 मीटर

3

बस पाककिंग

3 मीटर × 8 मीटर

(iii) पाककिंग ऑपि एररया, बेसमेंट, क्स्टल्ट, भूतल व भवि के अन्य ककसी भी तल पर

अिुज्ञेय होगी।

(iv)

बेसमेंट, स्टील्ट या भवि की अन्य ककसी भी मंक्जल पर क्स्थत ककसी भी तल को

पाककिंग फ्लोर तभी मािा जावेगा जबकक उस तल का न्यूितम 70 प्रनतशत क्षेत्र केवल

पाककिंग व पाककिंग हेतु आवागमि, लसठढयों, ललफ्ट व सकुालेशि आठदत के उपयोग में

प्रस्ताववत होगा, शेष अधधकतम 30 प्रनतशत क्षेत्र भवि में अिुज्ञेय सववासेज, अिुज्ञेय

सामुदतानयक सुववधाओं व क्स्टल्ट पर अिुज्ञेय व्यवसानयक गनतववधधयों के रूप में ललया

जा सकेगा। इस प्रकार के पाककाग फ्लोर ववनिमय-4.14 (viii) के अिुसार बी.ए.आर.

की गणिा से मुतत होंगे।

(v)

स्वतंत्र आवास एव फामा हाउस/पयाावरण मैत्री आवास को छोडकर अन्य समस्त प्रकार

के आवासीय एवं अन्य उपयोगों के भविों में कुल आवश्यक पाककिंग/E.C.U. का

न्यूितम 10 प्रनतशत EV Charging Facility हेतु आरक्षक्षत ककया जािा आवश्यक

होगा।

(vi)

90 वगामीटर तक के स्वतंत्र आवासीय भूिण्डों में प्रनत आवासीय इकाई एक स्कूटर

पाककिंग दतेिा अनिवाया होगा। 90 वगामीटर से अधधक 225 वगामीटर तक के स्वतंत्र

आवासीय भूिण्डों में न्यूितम एक कार पाककिंग प्रनत आवासीय इकाई ठदतया जािा

अनिवाया होगा। 225 वगामीटर से बड़े भूिण्डों में ताललका 16 के अिुसार पाककिंग का

प्रावधाि ककया जािा आवश्यक होगा। स्वतंत्र आवासीय भूिण्डों में आगन्तुक पाककिंग

का प्रावधाि ककया जािा आवश्यक िहीं होगा।

165

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(vii) स्वतंत्र आवास के भूिण्डों में एक के पीछे एक कार पाककिंग अिुज्ञेय होगी। बहु

आवास इकाई/फ्लेट्स/ग्रुप हाउलसंग के प्रकरणों में पाककिंग हेतु प्रस्ताववत

बेसमेन्ट/स्टील्ट फ्लोर/अन्य पाककिंग फ्लोर) में एक के पीछे एक कार पाककिंग अिुज्ञेय

की जा सकेगी बशते संपूणा योजिा का कुल पाककिंग की संख्या योजिा/भवि में

प्रस्ताववत कुल फ्लैट की संख्या से अधधक हो तथा ऐसी बेक टू बेक पाककिंग को एक

ही पलेट धारक के ललये आरक्षक्षत ककया जायेगा। आगन्तुक पाककिंग अिुज्ञेय िहीं की

जावेगी।

(viii) स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षखणक संस्थािों में कुल ई.सी.यू. का कार पाककिंग हेतु

निधााररत ई.सी.यू. 75 प्रनतशत में से न्यूितम 25 प्रनतशत बस पाककिंग हेतु रिा

जावेगा।

(ix)

वेयर हाउस/गोदताम में कुल आवश्यक पाककिंग का न्यूितम 50 प्रनतशत पाककिंग ट्रक

पाककिंग, 25 प्रनतशत कार पाककिंग एवं शेष 25 प्रनतशत स्कूटर पाककिंग रिा जािा

आवश्यक होगा। शेष उपयोगों में पाककिंग सुववधा उपलब्ध कराते हुए कुल ई.सी.यू. का

न्यूितम 75 प्रनतशत कार पाककिंग के ललए ही निधााररत होगा तथा 25 प्रनतशत स्कूटर

पाककिंग के ललए रिा जा सकेगा।

(x)

वाहिों के आवागमि हेतु अथवा प्रवेश व निकास पृथक-पृथक होिे पर न्यूितम 3.60

मीटर सड़क/रास्ता/गललयारा छोडा जािा होगा।

(xi)

एक तरफा पाककिंग का प्रावधाि होिे पर न्यूितम 4.50 मीटर सड़क/रास्ता/गललयारा

एवं दतोिों ओर पाककिंग का प्रावधाि होिे पर अथवा प्रवेश व निकास एक ही होिे पर

न्यूितम 5.5 मीटर सड़क/रास्ता/गललयारा का प्रावधाि अनिवाया होगा।

(xii) दतुपठहया वाहिों के आवागमि हेतु एकतरफा पाककिंग का प्रावधाि होिे पर व प्रवेश एवं

निकास पृथक-पृथक होिे पर न्यूितम 1.50 मीटर सड़क/रास्ता/गललयारा एवं दतोिों

ओर दतुपठहया वाहिों की पाककिंग का प्रावधाि होिे पर अथवा प्रवेश व निकास एक ही

होिे पर न्यूितम 2.0 मीटर सड़क/रास्ता/गललयारा का प्रावधाि अनिवाया होगा।

(xiii) बहुमंक्जला भविों के भूिण्ड पर एक से अधधक पाककिंग फ्लोर अिुज्ञेय होगें। ऐसे

पाककिंग

फ्लोरस

में

पाककिंग

हेतु

आरक्षक्षत

मंक्जलों

के

उपर

पलेट्स/वाखणक्ज्यक/संस्थानिक भू-उपयोग (जैसा कक अिुज्ञेय उपयोग हो) अिुज्ञेय ककया

जा सकेगा।

(xiv) केवल पाककिंग हेतु अलग से टावर का निमााण अिुज्ञेय ककया जा सकेगा, क्जसके ललए

10 प्रनतशत अनतररतत आच्छादति ताललका-1 में अिुज्ञेय आच्छादति से अनतररतत दतेय

होगा, लेककि उपरोतत अनतररतत आच्छादति निधााररत सैटबैक के अंदतर ही दतेय होगा।

उतत पाककिंग टावर की ऊंचाई भवि की प्रस्ताववत ऊाँचाई से अधधक िहीं होगी।

(xv) भूिण्डों पर एक से अधधक पाककिंग फ्लोर प्रस्ताववत ककये जा सकते है। भवि में भू-

तल से ऊपर की मंक्जलों पर पाककिंग फ्लोर प्रस्ताववत ककये जािे पर पाककिंग फ्लोर

पर वाहिों के आवागमि हेतु रैम्प अथवा कार ललफ्ट का प्रावधाि ककया जािा

अनिवाया होगा। कार ललफ्ट प्रस्ताववत ककये जािे पर ऊपर की मंक्जलों पर प्रस्ताववत

कुल ईसीयू के अिुसार 50 ईसीयू तक न्यूितम 2 कार ललपट तथा 50 ईसीयू से

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अधधक प्र्येक 25 ईसीयू या उसके भाग पर एक अनतररतत कार ललफ्ट का प्रावधाि

ककया जािा आवश्यक होगा।

(xvi) पलैट्स एवं ग्रुप हाउलसंग के भूिण्डों में िुले में प्रस्ताववत पाककिंग के ऊपर धूप एवं

वषाा के पािी के बचाव हेतु अस्थाई कैन्टीलीवर (Cantilever) पाककिंग शैड सक्षम

अधधकारी द्वारा अिुज्ञेय ककये जा सकेंगे, बशते अक्ग्िशमि के आवागमि में बाधा ि

हो। उतत पाककिंग शैड की अधधकतम चौड़ाई 5.0 मीटर होगी।

(xvii) वाखणक्ज्यक एवं संस्थागत भूिण्डों में न्यूितम 12 मीटर चौडी सड़क की तरफ से

भूिण्ड के सैटबैक क्षेत्र में पाककिंग अिुज्ञेय की जा सकेगी बशते उतत सड़क से लगती

हुए चार दतीवारी निमााण प्रस्ताववत िहीं हो।

(xviii) रैम्प के िीचे भी पाककिंग का प्रावधाि ककया जा सकेगा। बशते फ्लोर से स्पष्ट

ऊाँचाई 22 मीटर उपलब्ध हो।

(xix) मैकेनिकल पाककिंग 1000 वगामीटर से अधधक क्षेत्रफल के गैर आवासीय भूिण्डों पर ही

दतेय होगी। वाखणक्ज्यक एवं संस्थागत भूिण्डों में अधधकतम 50 प्रनतशत पाककिंग

मैकेनिकल पाककिंग के रूप में अिुज्ञेय की जा सकेगी। वाखणक्ज्यक भूिण्डों में अग्र

सैटबैक के अनतररतत क्षेत्र में भवि की ओर मेकेनिकल पाककिंग अिुज्ञेय की जा

सकेगी, बशते बहुमंक्जले भविों में नियमािुसार अक्ग्िशमि वाहि के आवागमि हेतु

नियमािुसार अपेक्षक्षत न्यूितम 6.0 मीटर चौडाई का अक्ग्िश्मि वाहि हेतु गललयारा

भूिण्ड की सीमा में ही प्रस्ताववत ककया गया हो। सैटबैक में मैकेनिकल पाककिंग केवल

भवि रेिा के साथ-साथ अथाात भवि से लगते हुए ही अिुज्ञेय होगी। भूिण्ड की चार

दतीवारी के साथ लगते हुए मैकेनिकल पाककिंग अिुज्ञेय िहीं होगी।

(xx) आगन्तुक पाककिंग सामान्यतया भूतल पर िुले क्षेत्र/क्स्टल्ट फ्लोर में प्रस्ताववत की

जावेगी लेककि यठदत समुधचत उपलब्धता िहीं होिे पर भवि मािधचत्र सलमनत/सक्षम

अधधकारी द्वारा आगन्तुक पाककिंग प्रथम बेसमेंट या अन्य पाककिंग फ्लोर पर भी

अिुज्ञेय की जा सकेगी।

(xxi) आगन्तुक पाककिंग हेतु निधााररत क्षेत्र को मािधचत्र पर स्पष्ट रूप से धचक्न्हत ककया

जायेगा। आगन्तुक पाककिंग यथा सम्भव भूिण्ड के प्रवेश द्वार के निकट तथा

प्रस्ताववत भवि इकाइयों के समीप प्रस्ताववत की जािी चाठहए।

(xxii) पाककिंग हेतु उपरोतत प्रावधािों को दतशाात हुए पाककिंग व सकुालेशि प्लाि आवेदतक

द्वारा प्रस्तुत ककया जािा आवश्यक होगा।

(xxiii) भूिण्ड में पाककिंग के ललए आरक्षक्षत क्षेत्र अलग से धचक्न्हत ककये जावेगा एवं उतत

पाककिंग क्षेत्र दतशााते हुए भूिण्ड का साइंट प्लाि भूिण्ड के सभी प्रवेश द्वारों के

समीप उपयुतत साइज का पििीय बोडा लगाया जािा अनिवाया होगा। आगन्तुक

पाककिंग हेतु आरक्षक्षत स्थल को पृथक से दतशाािा होगा।

(xxiv) ववकासकताा द्वारा आवासीय/वखणक्ज्यक भविों में उपलब्ध कराई गई ववलभन्ि

इकाईयों अथाात् फ्लेट/दतुकाि/कायाालय के क्रेताओं को पाककिंग क्षेत्र पाककिंग प्रयोजि हेतु

आरक्षक्षत ककया जा सकेगा। इस बाबत सेलडीड/एग्रीमेन्ट में प्रावधाि को शालमल करते

हुए स्पष्ट उल्लेि ककया जावेगा।

167

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Hkkx 6 ¼[k½

(xxv) आगन्तुक पाककिंग क्षेत्र मािधचत्र मे स्पष्टतया दतशााया जाकर वेलफेयर सोसायटी को

रि-रिाव हेतु हस्तांतररत ककया जायेगा।

(xxvi) भवि निमााता/उपयोगकताा द्वारा मौके पर पाककिंग के अलावा अन्य उपयोग पाए जािे

पर प्राधधकरण बबिा ककसी सूचिा के तोड़िे का हकदतार होगा एवं तोड़िे का हजाा िचाा

संबंधधत व्यक्तत क्जसिे पाककिंग के अलावा अन्य उपयोग ककया है. से वसूला जावेगा।

(xxvii) आवेदतक/ववकासकताा से पाककिंग के संबंध में निम्ि आशय का अण्डरटेककंग/शपथ पत्र

भवि मािधचत्र स्वीकृनत के समय ललया जािा होगा-

प्रस्ताववत मािधचत्रों में बेसमेंट, क्स्टल्ट, भवि के ककसी भी तल पर एवं िुले क्षेत्र में

क्जस भाग को पाककिंग के उपयोग में दतशााया गया है उसे केवल पाककिंग हेतु उपयोग

में ललया जायेगा।

पाककिंग के क्षेत्र का अन्य उपयोग करिे पर प्राधधकरण द्वारा तोड-फोड के ललए हजाा-

िचाा वसूला जा सकेगा, जो कक प्राथी को स्वीकार होगा।

7.

भवन ननमााण हेिु आवर्शयक सववासेज

7.1.

जल सेवाएँ (Water Service)-

भवि में जल संबंधी आवश्यकताएाँ एवं ववलभन्ि व्यवस्थायें राष्ट्रीय भवि संठहता (NBC) के अिुरूप

की जािी होगी।

7.2.

ववद्युि सेवाएं (Electric Service):-

(i)

भवि में ववद्युत आवश्यकताओं की पूनता हेतु संबंधधत ववद्युत ववतरण एजेन्सी के

प्रावधािों के अिुसार प्रावधाि रिे जािे एवं राजस्थाि ऊजाा संरक्षण भवि संठहता एवं

राजस्थाि ऊजाा संरक्षण भवि संठहता नियम, 2023 (RECBC) एवं समय-समय पर

संशोधधत प्रावधािों की अिुपालिा की समस्त क्जम्मेदतारी निमााणकताा/ववकासकताा की

होगी, क्जस हेतु आवेदतक से शपथ पत्र ललया जािा आवश्यक होगा।

(ii)

राजस्थाि ऊजाा संरक्षण भवि संठहता के निधााररत प्रावधािों का उल्लंर्ि होिे पर

ऊजाा संरक्षण अधधनियम के लागू प्रावधािों के अन्तगात संबंधधत ववभाग द्वारा कायावाही

की जा सकेगी।

7.3.

इलेजक्िक लाइन से दूरी :-

(i)

11 केवी से कम की ववद्युत लाइि पर भवि की संरचिा एवं बालकिी छज्जे की

ववद्यु्त लाइि से न्यूितम Horizontal Clearance Distance 1.2 मी. रिा जािा

आवश्यक होगा।

(ii)

आच्छाठदतत क्षेत्र की पररसीमाओं, भवि की संरचिा एवं बालकिी छज्जे से ओवर हैड

इलेक्तट्रक सप्लाई लाइि के बीच निम्िािुसार न्यूितम दतूरी आवश्यक रहेगी:-

िासलका-18

Voltage

Level

Line

Width

Horizontal

Clearance from

the Outermost

Conductor on

either side

Safe EVH line

Corridor

(Minimum

Safety Corridor)

ROW of

the line

Vertical Ground

Clearance from

the Lowest

Conductor

11 KV

1.1 M

1.2 M

3.5 M

-

6.1 M

33 KV

1.6 M

2.0 M

5.6 M

-

6.1 M

132 KV

8.0 M

2.9 M

13.8 M

27.0 M

6.1 M

Hkkx 6 ¼[k½

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220 KV

11.0 M

3.8 M

18.6 M

35.0 M

7.0 M

440 KV

22.0 M

5.6 M

33.2 M

52.0 M

8.04 M

नोट- यह दतूरी समय-समय पर इक्ण्डयि इलेक्तट्रलसटी कोड के अन्तगात निधााररत ककये गये

मािदतण्डों के अध्यधीि होगी।

(iii) न्यूितम सेफ्टी कॉररडोर को "No Construction Zone" दतशााया जािा आवश्यक होगा।

(iv)

33 KV तक की ववद्युत लाइि पर न्यूितम सेफ्टी कॉररडोर में रोड, पाथ-वे. हॉडडिंग,

साइिेज, प्लािटेशि आठदत अिुज्ञेय िहीं होगें।

(v)

132 KV व इससे अधधक की ववद्युत लाइि के न्यूितम सेफ्टी कॉररडोर एवं ROW

के मध्य रोड़, सववास रोड, पाककिंग, पेड़ एवं पौधे (अधधकतम ऊाँचाई 30 मीटर) अिुज्ञेय

ककये जा सकेगें।

(vi)

न्यूितम सेफ्टी कॉररडोर को सड़क का मीडीयि/डडवाईडर मािा जावेगा एवं सेफ्टी

कॉररडोर के दतोिों ओर की सड़क की चौडाई (न्यूितम 9 मी) को सक्म्मललत करते हुए

सड़क मागााधधकार के आधार पर भविों की उाँचाई एवं अन्य मापदतण्ड निधााररत ककये जा

सकेंगे। अगर न्यूितम सेफ्टी कॉररडोर को क्रॉस करते हुए सड़क प्रस्ताववत की जािी हो

तो उपरोतत ताललका में वखणात Vertical Ground Clearance को रिा जािा आवश्यक

होगा। इसकी सुनिक्श्चता ककये जािे हेतु आवेदतक से शपथ पत्र ललया जािा अनिवाया

होगा।

7.4.

्‍सैजतटक टैंक (Septic Tank)-

सभी मल-जल निकासी प्राधधकरण के मल जल व्यवस्था की लाईिों से जुड़े हुए होंगे। जहााँ

इस प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध िहीं है यहााँ भूलमगत सैक्प्टक टेक/सोक-वपट भूिण्ड के

अन्दतर दतेिे की व्यवस्था करिी होगी। िलकारी एवं जल, मल निकास सेवायें राष्ट्रीय भवि

निमााण संठहता के उपबंधों के अिुरूप होंगी।

7.5.

्‍अपसशष्ट जल का शुविकरण एवं ररसाईर्कलींग (WTP)

(i)

2500 वगा मीटर तथा उससे बड़े भूिण्डों में स्िािागार तथा रसोई के अपलशष्ट जल

(Waste Water) के शुिीकरण एवं रीसाईककलींग की व्यवस्था करिी होगी इसमें टॉयलेट

से निकलिे वाला जल शालमल िहीं होगा।

(ii)

टॉयलेट में उपयोग ली जािे वाली वॉटर तलोजेट में ्यूल फ्लश बटि वाले लसस्टिा

ही अिुमत होगें।

(iii) इस प्रकार शुिीकृत जल का उपयोग बागवािी तथा फ्लश के उपयोग में ही ललया जा

सकेगा। स्िािागार तथा रसोई के अपलशष्ट जल के शुिीकरण हेतु निम्िािुसार व्यवस्था

करिी होगी :-

सेटललंग (Settling-Tank) टेंक का निमााण सम्भाववत अपलशष्ट जल की मात्रा से

दतुगिी क्षमता का टैंक बिािा होगा।

शुिीकरण (Disinfection) हेतु तलोररि अथवा आयोडडि का उपयोग ककया जायेगा।

कफल्टर (Filters) अपलशष्ट जल की मात्रा के अिुसार कफल्टर लगािा होगा जो कक

एतटीव चारकोल, सेलूलोज, लशरालमक कॉटेज (Activated Charcoal, Cellulose or

ceramic cartridge) के उपयुतत होगें।

169

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इस प्रकार के अपलशष्ट जल के ललए पृथक पाईप लाईि उपलब्ध करािी होगी। यह

ककसी भी ठदतशा में सीवर लाईि से िहीं लमलाई जायेगी। इस प्रकार शुिीकृत जल

का उपयोग पीिे के पािी के रूप में िहीं ककया जायेगा।

उतत व्यवस्था िहीं करिे पर भवि निमााता से 100/- रूपये प्रनत वगामीटर निलमात

क्षेत्र पर पहले वषा में पेिल्टी ली जावेगी, इसके पश्चात अिुपालिा िहीं होिे पर

पेिल्टी की रालश दतुगुिी वसूल की जावेगी।

7.6.

्‍सीवरेज िीटमेंट तलान्ट (STP)

(i)

योजिा क्षेत्र अथवा एकल भूिण्ड पर 10,000 वगामीटर से अधधक सकल निलमात क्षेत्र

प्रस्ताववत होिे पर अपलशष्ट जल के शुविकरण हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थावपत

ककया जािा होगा तथा उपचाररत जल बागवािी, फ्ललशंग आठदत उपयोगों में ललया जािा

होगा।

(ii)

सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट द्वारा रसोई, स्िािर्र व शौचालय के अपलशष्ट जल के

शुिीकरण हेतु संयुतत व्यवस्था ककये जािे पर बबन्दतु सं. (i) के अिुसार पृथक से रसोई.

स्िािर्र के अपलशष्ट जल के शुिीकरण हेतु व्यवस्था करिे की अनिवायाता िहीं होगी

तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट द्वारा उपचाररत जल का उपयोग बागवािी, फ्ललसंग आठदत

उपयोगों में ललया जािा होगा।

(iii) फामा हाउस/फामा हाउस योजिा/पयाावरण मैत्री आवास योजिा में "Bio-Digester"

Toilet निमााण अथवा Faecal Sludge and Septage Management के प्रावधाि अिुसार

निमााण ककया जािा अनिवाया होगा।

7.7.

In- Building Solution for Common Telecom Infrastructure (CTI):-

To strengthen the quality of service of the voice and data of mobile and fiber

broadband network IBS NoC from TERM Cell/Rajasthan License Service Area

(LSA), Department of Telecommunication is mandatory for all Multistoried

buildings, Educational Institutions, Hospitals, Office Building and shopping

mall/Commercial Complexes. An affavidit in this regard shall be taken from the

Developer while issuing the approval of the Building Plans.

For Common Telecom Infrastructure (CTI) in building the provision of IBS

components shall be as per NBC.

While approving building plan, the builder/RWA shall be mandated to ensure that:-

(i)

There should be properly demarcated sections within buildings

and on rooftops for housing Broadband/Digital Connectivity

Infrastructure/Antenna. These areas should have access to power

supply for reliable, always-on services.

(ii)

Access to building as well as CTI facilities inside the building

should be available on fair, transparent and non- discriminatory

manner to all service providers.

(iii)

The service providers should have unrestricted access for

maintenance work.

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025 170

(iv)

The permission to in-building access and/or CTI facilities inside

the building should not be seen as a source of revenue generation

for builder(s)/RWA(s) but as a means for facilitating penetration of

broadband access and thereby helping in socio-economic growth of

all the residents.

(v)

Charges (rentals/power rates etc.) levied to the TSPs should be

fair, transparent and non-discriminatory and should be on residential

rates."

8.

पयाावरण संरक्षण हेिु ननयम :

8.1.

्‍ग्रीन एररया/हररि क्षेत्र (Green Area)

(i)

750 व.मी. से अधधक एवं 5000 ब.मी. से कम क्षेत्रफल के गैर व्यवसानयक भूिण्डों

प

र

नि

म्िा

िु

सार न्यूितम हररत क्षेत्र छोडा जािा अनिवाया होगा-

(ii)

5000 व.मी. व उससे अधधक क्षेत्रफल के गैर व्यवसानयक भूिण्डों पर निम्िािुसार

न्यूितम हररत क्षेत्र छोडा जािा अनिवाया होगा-

भूखण्र्ड पर प्रसिाववि बी.ए.आर.

हररि क्षेत्र

3.0 बी.ए.आर. तक

भूिण्ड क्षेत्रफल का 15 प्रनतशत

3.0 बी.ए.आर. से अधधक एवं 4.0 बी.ए.आर. तक

भूिण्ड क्षेत्रफल का 18 प्रनतशत

4.0 बी.ए.आर. से अधधक

भूिण्ड क्षेत्रफल का 20 प्रनतशत

(iii) उतत ग्रीि एररया/हररत क्षेत्र का न्यूितम 50 प्रनतशत क्षेत्र भू-तल पर अथाात प्राकृनतक

भूलम पर िुले क्षेत्र (क्जसके िीचे छत ि हो) पर ठदतया जािा आवश्यक होगा एवं शेष

ग्रीि एररया क्स्टल्ट/पोडडयम/बेसमेन्ट की छत (जो कक ऊपर से िुली हो) पर भी

प्रस्ताववत ककया जा सकता है परन्तु उतत ग्रीि एररया भवि की टैरेस पर दतेय िहीं

होगा।

(iv)

5000 व.मी. व उससे अधधक क्षेत्रफल के भूिण्डों में उतत ग्रीि एररया/हररत क्षेत्र की

न्यूितम चौडाई 4.5 मी. रिी जािी आवश्यक होगी।

8.2.

्‍पयाावरण हेिु वृक्षारोपण (Tree Plantation) :-

(i)

90 व.मी. भूिण्ड क्षेत्रफल तक दतो वृक्ष तथा इससे अधधक क्षेत्रफल के भूिण्डों पर

प्रनत 80 व.मी. क्षेत्रफल हेतु न्यूितम 2 वृक्ष लगािा अनिवाया होगा। भूिण्ड के सैटबैक

क्षेत्र में उतत प्रावधािािुसार वृक्षारोपण ककये जािे हेतु पयााप्त स्थाि उपलब्ध िहीं होिे

पर भूिण्ड के बाहर चार दतीवारी के साथ-साथ चार दतीवारी से अधधकतम 1 मी. की सीमा

भूखण्र्ड पर प्रसिाववि बी.ए.आर.

हररि क्षेत्र

3.0 बी.ए.आर. तक

भूिण्ड क्षेत्रफल का 10 प्रनतशत

3.0 बी.ए.आर. से अधधक एवं 4.0 बी.ए.आर. तक

भूिण्ड क्षेत्रफल का 12 प्रनतशत

4.0 बी.ए.आर. से अधधक

भूिण्ड क्षेत्रफल का 15 प्रनतशत

171

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में वृक्षारोपण अिुज्ञेय होगा। इस प्रावधाि की अिुपालिा िहीं करिे पर 1000/- प्रनत वृक्ष

की दतर से रालश प्राधधकरण में जमा करािी होगी, क्जस रालश का उपयोग उतत

प्रावधािािुसार वृक्ष लगािे में ककया जायेगा।

8.3.

्‍रेन वाटर हावेसदटंग संरचना (Rain Water Harvesting Structure) :-

(i)

225

वगामीटर

तथा

इससे

अधधक

क्षेत्रफल

के

भूिण्डों

में

वषाा

जल

संरक्षण/संविाि/संचयि की दृक्ष्ट से रेि वॉटर हावेक्स्टंग इकाई/संरचिा अथवा (Rooftop

Rain Water Storage Tank) मय कफल्टर का प्रावधाि ककया जािा अनिवाया होगा।

(ii)

उपरोततािुसार निलमात ककये जािे वाले वॉटर हावेक्स्टंग इकाई/संरचिा के काया करिे

में सक्षम है तथा इसका उपयोग प्रभावी ढंग से हो रहा है अथवा िहीं, के परीक्षण हेतु

भू-जल ववभाग/जल संसाधि ववभाग अथवा इस क्षेत्र में अिुभवी सेवानिवृ्त अलभयन्ता

से कराया जाकर अलभयन्ता से सुचारू संचालि ररपोटा प्राप्त करिे के उपरान्त ही धरोहर

रालश लौटाई जा सकेगी।

(iii) क्जि िगरीय क्षेत्रों में जल भराव क्षेत्र है, उि जल भराव क्षेत्रों में वषाा जल संरक्षण

संरचिाएं बिािा अनिवाया िहीं होगा। प्राधधकरण द्वारा ऐसे क्षेत्र धचक्न्हत ककये जािे के

पश्चात उपरोतत अनिवायाता िहीं रहेगी।

8.4.

्‍सौरऊजाा संयंत्र (Solar Energy Plant):-

(i)

500 व.मी. से अधधक के क्षेत्रफल के समस्त उपयोग के भूिण्डों में भवि निमााण

ककये जािे पर भवि के सावाजनिक क्षेत्रों यथा गललयारा, कोररडोर, सीठढयां व अन्य

कॉमि एररया एवं लेण्ड स्केवपंग क्षेत्र आठदत में ववद्युत व्यवस्था हेतु सौर ऊजाा संयंत्र

(Roof Top Solar Energy Installations) लगािा आवश्यक होगा।

(ii)

उपरोततािुसार सौर ऊजाा संयंत्र संबंधी व्यवस्था मौके पर सुनिक्श्चत िहीं ककए जािे

की दतशा में आवासीय/संस्थागत भवि निमााता से 50 रूपये प्रनत वगामीटर एवं अन्य

उपयोग के भवि निमााता से 100/- रूपय प्रनत वगामीटर गणिा योग्य निलमात क्षेत्र पर

पहले वषा में पेिल्टी ली जावेगी, इसके पश्चात अिुपालिा िहीं होिे पर पेिल्टी की रालश

प्रनतवषा पूवा वषा में दतेय रालश की दतोगुिी वसूल की जावेगी।

8.5.

्‍सॉसलर्ड वेसट डर्डसपोजल (Solid Waste Disposal) :-

िासलका-19

भवन की िेणी

कचरापात्रों की संख्या

फ्लेट्स/ग्रुप हाउलसंग

प्र्येक 30 फ्लेट्स अथवा आवास ईकाईयों अथवा

उसके अंश पर 2 कचरापात्र का प्रावधाि आवश्यक

होगा।

500

वगामीटर

से

अधधक

क्षेत्रफल

के

वाखणक्ज्यक,

संस्थानिक

या

अन्य

गैर-

आवासीय पररसर

500 वगामीटर गणिा योग्य निलमात क्षेत्र अथवा उसके

अंश पर 2 कचरा पात्र का प्रावधाि आवश्यक होगा।

Hkkx 6 ¼[k½

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िोट:-

(i) उतत दतो कचरापात्र में से एक पात्र 0.67 तयूबबक मीटर का िॉि बायोडडग्रेडेबल तथा

1.33 तयूबबक मीटर का दतूसरा पात्र बायोडडग्रेडेबल अपलशष्ट हेतु रिा जािा होगा।

(ii) भूतल पर िोस अपलशष्ट के पृथतकरण (Separation), भण्डारण (Storage/Collection),

ववकेक्न्द्रत प्रसंस्करण (Decentralised processing) के ललए एक अलग स्थल धचक्न्हत

ककया जािा होगा।

(iii) िोस कचरे का निस्तारण स्थािीय िगरीय निकाय के प्रावधािों के अिुसार सुनिक्श्चत

करिा होगा।

8.6.

्‍भवन ननमााण में पयाावरणीय सवीकृनि :-

(i)

अिुसूची-3 के अिुसार यठदत प्रस्ताववत भवि में Environment Clearance, Consent to

Establish, Consent to Operate प्राप्त ककया जािा आवश्यक हो तो आवेदतक/ववकासकताा

द्वारा उिके स्तर पर संबंधधत ववभाग से प्राप्त ककया जािा होगा एवं अिुसूची-3 में

वखणात अिुसार पूणाता/अधधवास प्रमाण-पत्र प्राप्त ककये जािे के समय प्रस्तुत ककया जािा

होगा। भवि मािधचत्र अिुमोदति के समय आवेदतक से नियमािुसार उपरोतत स्वीकृनतयां

प्राप्त ककये जािे की सुनिक्श्चतता हेतु शपथ पत्र ललया जािा अनिवाया होगा।

(ii)

अिुसूची-4 में उल्लेखित पयाावरणीय शतों की पालिा की जािी होगी तथा पयाावरण

ववभाग द्वारा जारी मापदतण्डों के अिुरूप ऐसे निमााण क्जिके ललए पयाावरण स्वीकृनत

अनिवाया है, बाबत संबंधधत ववभाग से स्वीकृनत प्राप्त की जाकर ही निमााण ककया जा

सकेगा।

9.

ववशेष योग्यजनों के सलये प्रावधान

स्वतंत्र आवास के भविों को छोड़कर अन्य सभी भविों तथा फ्लैट्स/ग्रुप हाउलसंग के प्रोजेतट में

सावाजनिक उपयोग हेतु प्रस्ताववत क्षेत्र में शारीररक रूप से ववशेष योग्यजि व्यक्ततयों हेतु निम्ि

सुववधा प्रदताि करिा होगा-

9.1. प्रवेश पथ/उप पथ

भवि पररसर द्वार तथा भूतल पाककिंग से भवि के प्रवेश द्वार तक पथ समतल, सीठढयां-रठहत

और न्यूितम 1800 लम.मी. चौडा होगा। यठदत कोई ढलाि बिायी जाती है तो उसकी ढाल 5

प्रनतशत से अधधक िहीं होगी। फशा निमााण में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल ककया जायेगा, जो

कमजोर िजर वाले व्यक्ततयों को भली भांनत प्रेररत या निदतेलशत करिे वाली हो (ये फशा सामग्री

रंगीि होगी, क्जसका रंग एव चमक आसपास के क्षेत्र की सामग्री से लभन्ि हो और क्जसमें कमजोर

िजर वाले व्यक्ततयों के पथदतशाि के ललये लभन्ि प्रकार के ध्वनि संकेतों का प्रावधाि हो)। धरातल

कफसलि रठहत होगा तथा उसकी बिावट ऐसी होगी क्जस पर पठहयेदतार कुसी आसािी से चल सके,

जो भी मोड़ बिाये जायेगें सामान्य धरातल के अिुरूप होंगे।

9.2. ्‍वाहन ठहराव (पार्किंग) सथल :

ववशेष योग्यजि व्यक्ततयों के वाहिों की पाककिंग हेतु निम्िललखित व्यवस्था की जाएगी-

173

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Hkkx 6 ¼[k½

(i)

ववशेष योग्यजिों के वाहिों के ललये पररसर प्रवेश के निकट, दतो कारों के लायक भूतल

पाककिंग बिाई जायेगी, जो भवि के प्रवेश द्वार से अधधकतम 30.0 मीटर की पैदतल दतूरी

पर होगा।

(ii)

पाककिंग जगह की न्यूितम चौडाई 3.6 मीटर होगी।

(iii) उस स्थाि पर 'पठहयेदतार कुसी प्रयोतताओं हेतु आरक्षक्षत होिे की सूचिा बडे साफ

अक्षरों में ललिी जाएगी।

(iv)

पाककिंग स्थल पर ऐसा कोई संकेत या यंत्र लगाया जाएगा, जो कमजोर िजर वाले

व्यक्ततयों के मागादतशाि हेतु ध्वनि सूचिा दतेिे वाली हो अथवा इसी प्रयोजि वाली कोई

अन्य व्यवस्था की जाएगी।

9.3. ्‍भवन सम्बन्धी ववशेष प्रावधान:

ववशेष योग्यजि व्यक्ततयों के ललये भवि संबंधी संगत सुववधायें इस प्रकार होगी-

1.

कुसी िल िक पहुंच मागा :

सावाजनिक कायाालय एवं जि उपयोग के वाखणक्ज्यक भविों, जैसा ऊपर उल्लेखित है, में ववशेष

योग्यजि के आिे जािे के ललये एक प्रवेश द्वार अवश्य होिा चाठहए और उसे स्पष्ट रूप से

संकेतों के साथ दतशााया जािा चाठहए। इस प्रवेश द्वार तक पहुंचिे के ललये ढलाि-सह सीढीदतार

रास्ता बिाया जाएगा।

(i)

िलानदार पहुंच मागाः भवि में प्रवेश हेतु ढलाि तल िुरदतरी सामग्री से बिाया

जाएगा। ढलाि की चौडाई अधधकतम 1:12 ढाल दतेते हुए, न्यूितम 1800 लम.मी. की

होगी, ढलाि की लम्बाई 9.0 मीटर से अधधक िहीं होगी, तथा इसके दतोिों ककिारों पर

न्यूितम 800 लम.मी. ऊंची रेललंग होगी. जो बाल के ऊपरी व निचले लसरे से 300 लम.मी.

बाहर निकली हुई होगी। निकट की दतीवार से रेललंग के बीच न्यूितम 50 लम. मी. तक

का फासला होगा।

(ii)

सीिीदार पहुंच मागाः सीढीदतार पहुंच मागा हेतु पैडी (सीढी पर पैर रििे की जगह) 300

लम.मी. से कम िहीं होगी और पैड़ी की ऊंचाई न्यूितम 150 लम.मी. तक की होगी।

ढलािदतार पहुंच मागा की ही तरह सीढीदतार प्रवेश मागा के दतोिों तरफ न्यूितम 800 लम.

मी. ऊंची रेललंग लगायी जायेगी।

(iii) प्रवेश/ननकास द्वारः प्रवेश द्वार का न्यूितम फाट (िुलाव) 900 लम.मी. होगा तथा

व्हील चेयर के आसाि आवागमि की दृक्ष्ट से उसमें कोई पैडी-पायदताि िहीं होगा।

दतहलीज 12 लम.मी. से अधधक उिी हुई िहीं होगी।

(iv)

वाहन से उिरना च़िनाः वाहि से उतरिे चढिे का स्थल ढलाि के निकट रिा

जाएगा, क्जसका न्यूितम क्षेत्रफल 1800 लम.मी. x 2000 लम.मी. होगा। ढलाि संलग्ि

उतरिे-चढिे का स्थल ऐसी फशा सामग्री का होगा, जो कमजोर िजर वाले व्यक्ततयों को

प्रेररत/निदतेलशत कर सके (ये फशा सामग्री रंगीि होगी, क्जसकी रंग एवं चमक आस पास

के क्षेत्र की फशा सामग्री से लभन्ि हो और क्जसमें कमजोर िजर वाले व्यक्ततयों के

पथदतशाि के ललये लभन्ि प्रकार के ध्वनि संकेतों का प्रावधाि हो)।

2. ववशेष योग्यजनों हेिु प्रवेश/ननकास द्वारों को जोडने वाला गसलयारा : ववशेष योग्यजिों हेतु

प्रवेश/निकास द्वारों को जोड़िे तथा सीधे बाहर की ओर उस स्थाि तक ले जािे वाला गललयारा,

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जहां पर कमजोर िजर वाले व्यक्ततयों को संबंधधत भवि के उपयोग की जािकारी या तो ककसी

व्यक्तत द्वारा या संकेतों द्वारा मुहैया कराई जा सकती हो. इस प्रकार का होगाः

(i)

उसमें कमजोर िजर वाले व्यक्ततयों के ठदतशा निदतेशि हेतु तल पर ही "पथ दतशी"

ध्वन्या्मक व्यवस्था की जाए या कोई यंत्र लगाया जाए, क्जससे ध्वनि संकेत ठदतये जा

सके।

(ii)

गललयारे की न्यूितम चौडाई 1500 लम.मी. होगी।

(iii) ऊंचा िीचा तल बिाये जािे की क्स्थनत में 1:12 ढाल वाले ढलाि बिाये जायेंगे।

(iv)

ढलािों/ढलाि मागों पर रेललंग लगायी जायेगी।

3. सीिीदार मागा: सीढी वाले मागों में से ववशेष योग्यजिों हेतु प्रवेश/निकास द्वार के निकट के मागा में

निम्िललखित प्रावधाि होंगे-

(i)

न्यूितम चौडाई 1350 लम.मी. होगी।

(ii)

सीढी की ऊंचाई और चौडाई क्रमशः 150 लम.मी. व 300 लम.मी. से अधधक िहीं होगी

और पैडी के लसरे धचकिे िुकीले िहीं होंगे।

(iii) एक उिाि-सीिी (Flight) में 1:12 से अधधक सीठढयां िहीं होगी।

(iv)

सीठढयों के दतोिों तरफ रेललंग लगायी जायेगी तथा ये पूरी सीढी पर ऊपर से िीचे तक

300 लम.मी. बाहर निकली हुई होगी।

4. सलफ्ट: जहां कहीं इि ववनियमों के अिुसार ललफ्ट आवश्यक हैं, वहां कम से कम एक ललफ्ट

पठहयेदतार कुसी प्रयोतता हेतु होगी। इस प्रयोजिाथा ललफ्ट के ललये संस्तुत ढांचा भारतीय मािक

ब्यूरो द्वारा न्यूितम 13 व्यक्ततयों की क्षमता वाली ललफ्ट के अिुसार आवश्यक होगा जो कक

निम्िािुसार हैं:-

अन्दतर की गहराई- 1100 मी. मी.

अन्दतर की चौडाई- 2000 लम. मी.

प्रवेश द्वार की चौडाई- 900 लम. मी.

(i)

ललफ्ट के अन्दतर ध्वनि संकेत होंगे, जो ललफ्ट पहुंचिे वाले तल तथा ललफ्ट से बाहर-

भीतर जािे-आिे हेतु ललफ्ट द्वार के िुलिे या बन्दत होिे का संकेत दतेंगे।

(ii)

भविों में प्र्येक ललफ्ट में एआरडी (Automatic Rescue Device) लसस्टम का प्रावधाि

रिा जािा अनिवााय होगा।

5. शौचालयः शौचालय सेट में एक कमोडदतार शौचालय ववशेष योग्यजिों के ललये होगा, क्जसमें ववशेष

योग्यजिों की सुववधा के अिुसार, शौचालय द्वार के निकट वाश बेलसि होगा।

(i)

इस शौचालय का न्यूितम आकार 1500 लम.मी. x 1750 लम.मी. होगा।

(ii)

दतरवाजे का न्यूितम फाट 900 लम.मी. होगा तथा यह बाहर की ओर िुलेगा।

(iii) शौचालय में दतीवार से 50 लम.मी. की दतूरी पर अच्छी तरह िडी/समािान्तर रेललंग

लगी होगी।

(iv)

कमोड की सीट धरातल से 500 लम.मी. ऊंचा होगी।

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6. पेयजलः ववशेष योग्यजिों के ललये पेयजल की व्यवस्था उिके इस्तेमाल वाले शौचालयों के निकट

ही की जाएगी।

7. बच्चों के सलये आवर्शयक मापदण्र्ड: पूणात बच्चों के उपयोग के भविों (बाल भविों) में बच्चों के

कदत आठदत को ध्याि में रिकर रेललंग व सजावटी सुववधा साधिों में र्ट-बढ करिा जरूरी होगा।

साथ ही लशशुओं हेतु बाल िलसिंग रूम/चाइल्ड केयर रूम का प्रावधाि ककया जािा होगा।

10.

अन्य प्रावधान (Other Provisions)

1. फ्लाईऑवर/आरओबी/आरयूबी के साइर्ड में जसथि भूखण्र्ड हेिु प्रावधान-

(i)

फ्लाईऑवर/आरओबी/आरयूबी के साइड में क्स्थत भूिण्डों में भविों की ऊाँचाई सामिे

की सड़क का कुल मागााधधकार (पलाईऑवर/आरओबी/आरयूबी सठहत) के आधार पर दती

जा सकेगी।

(ii)

फ्लाईऑवर/आरओबी/आरयूबी एवं भूिण्ड के मध्य सड़क की चौडाई 12 मी. से कम

उपलब्ध होिे पर न्यूितम 12 मी. दतूरी तक की भूलम सड़क हेतु समवपात की जाकर ही

बाउण्रीवॉल का निमााण/सीधे पाककिंग अिुज्ञेय की जािी होगी। पूवा में आवंठटत/पट्टे शुदता

भूलम में से अग्र सैटबैक भूलम समपाण के पश्चात् समवपात भूलम की चौडाई के बराबर

कम मािा जायेगा ताकक भवि रेिा पूवाािुसार अथाात् यथावत रहे। समवपात भूलम के

बराबर अनतररतत बी.ए.आर. निःशुल्क दतेय होगा।

(iii) यातायात की दृक्ष्ट से प्रवेश एवं निकास द्वार भी इस तरह से ठदतये जािे होंगे क्जससे

की वाहिों का आवागमि सुगमता से हो सके।

2. दतूरसंचार यथा पेक्जंग, सेल्यूलर मोबाइल, सेटेलाइट टी.वी. आठदत के ललए टावर का निमााण संबंधधत

प्राधधकरण के प्राधधकृत अधधकारी की पूवाािुमनत के बबिा िहीं ककया जा सकेगा।

3. मूल भूिण्ड का क्षेत्रफल ककसी उपयोग के ललये न्यूितम क्षेत्रफल हेतु आधार मािा जायेगा। जैसे

ररसोटा हेतु ककसी भूिण्ड का भू-पट्टी समपाण से पूवा क्षेत्रफल 1.2 हेतटेयर था परन्तु भू-पट्टी समपाण

के पश्चात् (चाहे सड़क चौडी करिे के ललये हो) भूिण्ड का क्षेत्रफल 1 हेतटेयर से कम हो जाता है

तो भी ऐसे भूिण्ड पर ररसोटा हेतु अिुमनत दतेय होगी बशते भूिण्ड अन्य शते पूरी करता हो।

4. मुख्यमंत्री जि आवास योजिा, राजस्थाि पयाटि िीनत, कच्ची बस्ती पुिाववकास हेतु प्रभावी िीनत

व राज्य सरकार की अन्य ववलशष्ट िीनतयों आठदत अिुसार दतेय मािदतण्ड, लाभ, लशधथलताऐं इि

भवि ववनियमों के मािदतण्डों से सवोपरर होकर तदतिुरूप अिुज्ञेय होगी।

5. िगरीय क्षेत्र के स्वीकृत मास्टर प्लाि/मास्टर ववकास योजिा/डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशि/जोिल

डवलपमेन्ट प्लाि में उल्लेखित ककसी प्रावधाि तथा इि भवि ववनियमों में ककसी प्रावधाि में

लभन्िता/ववरोधाभास की क्स्थनत में स्वीकृत मास्टर प्लाि/मास्टर ववकास योजिा/डवलपमेन्ट

कन्ट्रोल रेगुलेशि/जोिल डवलपमेन्ट प्लाि के प्रावधाि सवोपरर होंगे।

6. भवि का संरचिा्मक अलभकल्पि एवं सुरक्षा संबंधधत प्रावधाि, िलकारी एवं जल, मल निकास

सेवायें, भवि निमााण में आंतररक मािदतण्ड बाबत में क्जि ववषयों पर ब्यौरा यहां िहीं ठदतया गया

है, वे प्रचललत िेशिल बबक्ल्डंग कोड ऑफ इक्ण्डया (NBC) के उपबंधों के अिुसार होगा।

7.

शैक्षणणक/धचर्कत्सा संसथान पररसर/ववसशष्ट्‍उपयोग पररसरः-

दतो हेतटेयर एवं इससे अधधक क्षेत्रफल के राजकीय/ अिाराजकीय/निजी शैक्षखणक/धचकक्सा संस्थाि

पररसर/वववषष्ट उपयोग पररसर यथा ववश्वववद्यालय पररसर, महाववद्यालय पररसर, प्रोफेशिल

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महाववद्यालय पररसर, िेल पररसर, औद्योधगक पररसर आठदत समस्त काया ऐसे पररसरों, क्जिमें

समस्त आन्तररक सुववधाऐं प्रदताि करिा व रि रिाव आठदत संबंधधत संस्थाि द्वारा ही ककया

जाता है तो ऐसे पररसरों में प्रस्ताववत निमााण बाबत् आन्तररक भवि मािदतण्ड संबंधधत संस्थाि से

संबि (Attached), काउंलसल ऑफ़ आककाटेतचर से पंजीकृत वास्तुववदत द्वारा, संस्थाि पररसर में

क्स्थत भविों के स्वरूप, भविों की ऊाँचाई, आच्छाठदतत क्षेत्र, पररसर की सुरक्षा, पाककिंग, अक्ग्िशमि

व्यवस्था, पयाावरण स्वीकृनत, एयरपोटा अथॉररटी/एयरफोसा ववभाग से संबंधधत अिापक््त, भूिण्ड को

अप्रोच हेतु मुख्य सड़क की चौड़ाई आठदत को दृक्ष्टगत रिते हुए निधााररत ककये जा सकेंगे।

8. मास्टर प्लािों में प्रस्ताववत व्यवसानयक भू-पट्टी के उपयोग निधाारण के संबंध मेंः-

मास्टर प्लाि में क्जि सडको के सहारे भू-उपयोग व्यवसानयक/लमधश्रत दतलशात है उि भूिण्डों पर

व्यवसानयक/लमधश्रत उपयोग सड़क की चौड़ाई का अधधकतम डेढ गुणा गहराई अथवा एकल संपक््त

तक जो भी कम हो अिुज्ञेंय होगा। तथावप-

(i) उपरोततािुसार यठदत आवेठदतत भूलम/भू-िण्ड की गहराई का 60 प्रनतशत या इससे अधधक

व्यवसानयक/लमधश्रत उपयोग के अंतगात आता है तथा भूिण्ड की शेष गहराई अन्य भू-

उपयोग के अंतगात आती है तो ऐसी क्स्थनत में सम्पूणा आवेठदतत भूलम/भू-िण्ड का उपयोग

व्यवसानयक/लमधश्रत अिुज्ञेय ककया जा कर तदतािुसार सम्पूणा भू-िण्ड़ का पट्टा

व्यवसानयक/अिुज्ञेय लमधश्रत उपयोग हेतु नियमािुसार सम्पूणा भू-िण्ड़ हेतु व्यवसानयक

रूपान्तरण व अन्य शुल्क लेते हुये पट्टा जारी करिे एवं भवि निमााण स्वीकृत करिे की

कायावाही की जा सकेगी।

उदाहरणाथा: यठदत भू-िण्ड का क्षेत्रफल 1500 वगामीटर (माप-30 मी. गुणा 50 मी.) है एवं

भूिण्ड 24 मीटर चौड़ी सड़क पर क्स्थत हो तो सड़क की चौड़ाई का डेढ गुणा अथाात 36

मीटर गहराई अिुसार 1080 वगामीटर क्षेत्रफल (60 प्रनतशत से अधधक) मास्टर प्लाि में

दतलशात व्यवसानयक/लमधश्रत भू-उपयोग में है तो ऐसी क्स्थनत में सम्पूणा भू-िण्ड़ (माप-30

मी. गुणा 50 मी.) का व्यवसानयक/लमधश्रत उपयोग हेतु पट्टा (1500 वगामीटर) जारी ककया जा

सकेगा एवं संपूणा भूिण्ड पर व्यावसानयक उपयोग हेतु दतेय शुल्क ललया जाकर एवं तदतािुसार

भवि निमााण स्वीकृनत जारी की जा सकेगी।

(ii) यठदत आवेठदतत भूलम/भू-िण्ड के कुल क्षेत्रफल का 60 प्रनतशत से कम भाग व्यवसानयक/लमधश्रत

भू-उपयोग में तथा शेष भाग आवासीय उपयोग में आ रहा हो तो ऐसी क्स्थनत में सम्पूणा भू-

िण्ड को लमधश्रत उपयोग (व्यवसानयक/लमधश्रत कम आवासीय/संस्थागत) का भू-िण्ड़ मािा

जावेगा तथा तदतािुसार पट्टा/भवि निमााण स्वीकृनत दती जा सकेगी। तथावप भू-िण्ड का

क्जतिा प्रनतशत भाग व्यवसानयक/लमधश्रत उपयोग में है उतिे भाग पर व्यवसानयक

रूपान्तरण व अन्य शुल्क दतेय होगें तथा क्जतिा भाग आवासीय उपयोग में है उस भाग पर

आवासीय रूपान्तरण व अन्य शुल्क दतेय होगें। भवि मािधचत्र स्वीकृनत में भी कुल प्रस्ताववत

बी.ए.आर. में उपरोतत अिुपात में अधधकतम व्यवसानयक बी.ए.आर. अिुज्ञेय ककया जा

सकेगा तथा भू-िण्ड के आवासीय उपयोग के अिुपात में आवासीय बी.ए.आर. अिुज्ञेय ककया

जा सकेगा। ऐसे भूिण्डों हेतु जारी लीजडीड में व्यवसानयक/लमधश्रत तथा आवासीय भाग का

अिुपात का उल्लेि ककया जावेगा तथा साईट प्लाि में भी उल्लेि ककया जावेगा।

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उदाहरणाथा: यठदत भू-िण्ड का क्षेत्रफल 2400 वगामीटर (माप-30 मी. गुणा 80 मी.) है भूिण्ड

24 मीटर चौड़ी सड़क पर क्स्थत हो तो सड़क की चौड़ाई का डेढ गुणा अथाात 36 मीटर

गहराई अिुसार 45 प्रनतशत भाग (60 प्रनतषत से कम भाग) अथाात 1080 वगामीटर

व्यवसानयक/लमधश्रत है तो सम्पूणा भू-िण्ड पर लमधश्रत उपयोग (व्यवसानयक/लमधश्रत कम

आवासीय) के उपरोततािुसार प्रावधाि लागू होगें तथा भूिण्ड के 45 प्रनतशत क्षेत्रफल पर

व्यावसानयक उपयोग तथा 55 प्रनतशत भाग पर आवासीय/संस्थागत उपयोग हेतु दतेय शुल्क

ललया जाकर लमधश्रत उपयोग का पट्टा जारी ककया जा सकेगा। तदतािुसार पट्टे एवं साइट प्लाि

पर लमधश्रत उपयोगों के प्रनतशत का उल्लेि ककया जािा होगा। कुल प्रस्ताववत निलमात क्षेत्र

का अधधकतम 45 प्रनतशत ही व्यावसानयक उपयोग दतेय होिे पर व्यावसानयक मािक

बी.ए.आर. 2.0 के अिुसार 45 प्रनतशत अथाात 2160 व.मी. बी.ए.आर. व्यावसानयक हेतु तथा

55 प्रनतशत अथाात 2640 व.मी. बी.ए.आर. आवासीय/संस्थागत उपयोग हेतु बबिा बेटरमेंट

लेवी दतेय होगा। यठदत मािक से अधधक बी.ए.आर. प्रस्ताववत ककया जाता है तो उतत मािक

बी.ए.आर. से अधधक बी.ए.आर. क्जस उपयोग में प्रस्ताववत ककया गया है, उस उपयोग के

अिुसार बेटरमेंट लेवी दतेय होगी। आवेदतक व्यावसानयक उपयोग कुल निलमात क्षेत्र के

अधधकतम 45 प्रनतशत से कम भी ले सकेगा।

िोटः- यठदत इस प्रकार के भू-िण्ड के पृष्ि/पाश्र्व में क्स्थत सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से कम

है तो ऐसी सड़क की ओर भवि का निकास अिुज्ञेय िहीं होगा। उतत प्रावधाि सेतटर

कमलशायल रोड/मास्टर प्लाि लमतस लेण्ड यूज की सड़कों पर पूवा में जारी पट्टों पर भी लागू

होंगे।

11.

भवन ननमााण सवीकृनि हेिु सक्षम संसथा (Competent Authority) व सक्षम सिर

(Competent Level)

11.1.

िगरीय क्षेत्रों के ववलभन्ि क्षेत्रों में निम्ि संस्थाओं द्वारा भवि निमााण हेतु स्वीकृनत

जारी की जावेगी :-

िासलका-20

क्र.सं.

क्षेत्र

सक्षम संसथा

1

एस-1 क्षेत्र के अंतगात ग्रामों के आबादती क्षेत्रों में

समस्त उपयोगों के भवि

ग्राम पंचायत द्वारा प्राधधकृत अधधकारी

2

एस-2, एस-3, एस-4, एस-5 व एस-6 क्षेत्रों में

समस्त उपयोगों के भवि

संबंधधत िगर पाललका/िगर पररषदत/िगर

निगम/िगर ववकास न्यास/ववकास प्राधधकरणों

द्वारा प्राधधकृत अधधकारी

3

आवासि मण्डल क्षेत्र में समस्त उपयोगों के

भवि

आवासि मण्डल द्वारा प्राधधकृत अधधकारी

4

रीको के औद्योधगक क्षेत्र में समस्त उपयोगों के

भवि

रीको द्वारा प्राधधकृत अधधकारी

5

आवासि मण्डल/रीको की ऐसी योजिाएाँ जो संबंधधत

प्राधधकरण

द्वारा

प्राधधकृत

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संबंधधत प्राधधकरण को हस्तांतररत कर दती

गई हो

अधधकारी

11.2.

सक्षम अधधकारी (Competent Officer) :-

भूिण्ड के क्षेत्रफल एवं भवि की ऊाँचाई के आधार पर भवि निमााण स्वीकृनत/मािधचत्र का

तकिीकी परीक्षण जारी ककये जािे हेतु निम्ि अधधकारी सक्षम होंगे:-

िासलका-21

क्र.

सं.

भूखण्र्ड के क्षेत्रफल/ऊँचाई

िकनीकी परीक्षण

हेिु सक्षमिा

सवीकृनि हेिु सक्षमिा

सवीकृनि जारी करने

हेिु सक्षमिा

1

500 वगामीटर क्षेत्रफल तक

(15 मीटर ऊंचाई तक)

िगर

नियोजि

सहायक/वररष्ि

प्रारूपकार

प्राधधकरण

द्वारा

प्राधधकृत अधधकारी

प्राधधकरण

द्वारा

प्राधधकृत अधधकारी

2

2500 वगामीटर तक (15

मीटर ऊंचाई तक)

सहायक

िगर

नियोजक

भवि

मािधचत्र

अिुमोदति सलमनत

प्राधधकरण

द्वारा

प्राधधकृत अधधकारी

3

2500

वगामीटर

तक

(समस्त अिुमत ऊाँचाई के)

उप

िगर

नियोजक

भवि

मािधचत्र

अिुमोदति सलमनत

प्राधधकरण

द्वारा

प्राधधकृत अधधकारी

4

समस्त क्षेत्रफल एवं समस्त

ऊंचाई

वररष्ि

िगर

नियोजक

भवि

मािधचत्र

अिुमोदति सलमनत

प्राधधकरण

द्वारा

प्राधधकृत अधधकारी

नोट :-

(i)

60 मीटर (क्स्टल्ट सठहत) ऊाँचाई से अधधक ऊाँचाई के प्रकरणों में अंनतम स्वीकृनत

राज्य सरकार से प्राप्त की जािी होगी।

(ii)

राज्य सरकार के आदतेश क्रमांक प1 (78) िवववव/जोधपुर/17 ठदतिांक 26.11.2020 के

अिुसार िगर निगम में उपलब्ध फायरलेडर की ऊाँचाई तक की ऊाँचाई के भवि

मािधचत्र स्वीकृत ककये जा सकेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर

जारी निदतेश मान्य होंगे।

(iii)

उच्च स्तर के िगर नियोजक अधधकारी कनिष्ि स्तर के अधधकारी की सक्षमता के

भवि मािधचत्र अिुमोठदतत कर सकेंगे।

(iv)

प्राधधकरण में िगर नियोजि अधधकारी पदतस्थावपत िहीं होिे पर िगर नियोजि

ववभाग के क्जला िगर नियोजक अथवा क्षेत्रीय वररष्ि िगर नियोजक कायाालय से

तकिीकी अलभशंषा प्राप्त ककया जािा आवश्यक होगा।

(v)

ववनियम-16 के अिुसार पंजीकृत तकिीकीववद् समस्त क्षेत्रों (आवासि मण्डल

क्षेत्र/रीको क्षेत्र/एस-2 (चार दतीवारी) क्षेत्र/एस-3 क्षेत्र/एयरपोटा से 2 कक.मी की

पररधध/एयरपोटा अथॉररटी/एयरफोसा ववभाग द्वारा जारी कलर कॉडेड जोनिंग मैप (CCZM)

में दतलशात रेड जोि/आमी एररया से 500 मी. की पररधध/एस-5 क्षेत्र (निधााररत ववशेष क्षेत्रों

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एवं ववशेष सड़कों) एवं अन्य प्रनतबंधधत क्षेत्रों को छोडकर) 2500 व.मी. तक के भूिण्डों

एवं अधधकतम 15 मी. ऊाँचाई तक के भविों के भवि मािधचत्र अिुमोदति करिे हेतु

अधधकृत होंगे।

11.3.

भवन मानधचत्र ससमनि (Building Plan Committee) :-

प्राधधकरण की भवि मािधचत्र सलमनत निम्िािुसार होगी-

ववकास्‍प्राधधकरण्‍हेिु्‍भवन्‍मानधचत्र्‍ससमनि

1 आयुतत, प्राधधकरण

अध्यक्ष

2 सधचव, प्राधधकरण

सदतस्य

3 निदतेशक, िगर आयोजिा

सदतस्य

4 संबंधधत अनतररतत आयुतत

सदतस्य

5 संबंधधत जोि उपायुतत

सदतस्य

6 पदतस्थावपत अनतररतत मुख्य िगर नियोजक/वररष्ि िगर नियोजक

सदतस्य सधचव

7 वररष्ि/उप िगर नियोजक

सदतस्य

नोट: प्राधधकरण द्वारा जोि उपायुततों की अध्यक्षता में जोिल सलमनत बिाई जाकर प्राधधकरण

द्वारा निधााररत क्षेत्रफल के भवि मािधचत्र अिुमोदति हेतु अधधकृत ककया जाकर भवि

मानिचत्र स्वीकृनत जारी करिे हेतु अधधकृत ककया जा सकेगा।

12.

ववशेष शजक्ियां :-

12.1 इि ववनियमों के ववषय पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ललये गये निणायों के आधार पर

जारी ककये जािे वाले आदतेश/अधधसूचिा, इि ववनियमों के भाग समझे जायेंगें। इि ववनियमों के

ककसी प्रावधाि की तकिीकी व्याख्या करिे, व्यावहाररक कठििाई को दतूर करिे या ववसंगनतयों को

दतूर करिे, भ्ांनत, अस्पष्टता होिे अथवा टंकण/ललवपकीय त्रुठट की क्स्थनत में मुख्य िगर नियोजक,

राजस्थाि अपिे स्तर से स्पष्टीकरण/शुविकरण जारी करिे हेतु अधधकृत होंगे।

12.2 इि ववनियमों के अन्तगात भवि निमााण स्वीकृनत के ककसी प्रकरण में ववकासकताा एवं प्राधधकरण

के मध्य वववादत होिे की क्स्थनत में राज्य सरकार द्वारा निणाय ललया जा सकेगा।

12.3 ऐसे भवि क्जस बाबत इि ववनियमों में मािदतण्ड निधााररत िहीं है उिके मापदतण्ड निधााररत करिे

अथवा इि भवि ववनियमों में संशोधि करिे हेतु, प्रकरण ववशेष में तकिीकी मापदतण्डों में

लशधथलता हेतु निम्ि सलमनत द्वारा अलभशंषा उपरान्त राज्य सरकार के स्तर से आदतेश जारी ककये

जायेंगे-

िासलका-22

प्रमुि शासि सधचव, िगरीय ववकास ववभाग

अध्यक्ष

निदतेशक, स्वाय्त शासि ववभाग

सदतस्य

मुख्य िगर नियोजक, राजस्थाि

सदतस्य

निदतेशक, आयोजिा, जववप्रा

सदतस्य

िगरीय ववकास ववभाग में पदतस्थावपत वररष्ितम् िगर नियोजक

सदतस्य सधचव

अध्यक्ष/सधचव, Indian Institute of Architects, राजस्थाि चेप्टर

ववशेष आमंबत्रत सदतस्य

सलमनत द्वारा प्राधधकरण, अन्य ववषय ववशेषज्ञों, ववकासकतााओं के प्रनतनिधधयों को आवश्यकता

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अिुसार आमंबत्रत ककया जा सकेगा।

12.4 इि ववनियमों के अन्तगात प्रकरण ववशेष में दतेय शुल्क में लशधथलता राज्य सरकार द्वारा दती जा

सकेगी।

13.

भवन ननमााण सवीकृनि हेिु अनुमनि, प्रर्क्रया एवं वैद्यिा

13.1 िगरीय क्षेत्र में कोई भी भवि निमााण सक्षम अधधकारी की पूवा ललखित स्वीकृनत अिुसार ही ककया

जा सकेगा एवं भूिण्ड पर निमााण सक्षम अधधकारी द्वारा अिुमोठदतत भवि मािधचत्र/मािधचत्रों के

अिुसार ही ककया जािा होगा।

13.2 भवन मानधचत्र प्रसिुि करने हेिु ननम्न सूचनाऐं प्रसिुि करनी होगी-

1.

समस्त भवि मािधचत्रों की हाडाकॉपी के तीि सैट।

2.

सभी प्रस्तुत भवि मािधचत्रों में सभी मापे व क्षेत्रफल मैठट्रक प्रणाली के अिुसार अथाात् हैतटेयर,

मीटर, सेन्टीमीटर व लमलीमीटर में अंककत करिा अनिवाया होगा।

3.

मािधचत्र में ववद्यमाि निमााण, हटाये जािे वाले निमााण एवं प्रस्ताववत निमााण को अलग-अलग रंग

से दतशााया जािा होगा।

4.

भवि मािधचत्रों की जांच हेतु पििीय योग्य माप (Readable Scale) पर प्रस्तुत ककये जािे होगें।

5.

भवि मािधचत्रों में निम्िललखित ब्यौरे दतशााये जािे होगें:-

(i) साईट प्लाि (सैटबैक, बबक्ल्डंग ब्लॉतस्, प्रवेश/निकास, आसपास की लगती हुई

भूलम/सड़के/स्थल का वववरण आठदत को दतशााते हुए)

(ii) समस्त फ्लोर प्लाि, चारों ठदतशाओं के एललवेशि, न्यूितम दतो सेतशि (क्जसमें से

न्यूितम एक सीढी एवं एक ललफ्ट से हो)।

(iii) हररत क्षेत्र, शरण क्षेत्र, सववासेज् (भूलमगत/िुले क्षेत्र/अन्य तलों पर), रेि वॉटर

हारवेक्स्टंग स्ट्रतचर, सौलर पेिल, िोस कचरा प्रबन्धि का स्थाि।

(iv) सामुदतानयक सुववधाऐं/कॉमि एररया।

(v) ववशेष योग्यजिों हेतु आवश्यक प्रावधाि यथा रैम्प, टॉयलेट, पाककिंग इ्याठदत।

(vi) पाककिंग प्लाि मय वाहिों का सकुालेशि, आगन्तुकों की पाककिंग, इलेक्तट्रकल व्हीकल्स

चाक्जिंग हेतु पाककिंग।

(vii) अक्ग्िशमि वाहि हेतु गललयारा।

6.

(i) ववनियम 16.5 में उल्लेखित सक्षमता अिुसार वास्तुववद्/तकिीकीववदत द्वारा तैयार ककये

गये भवि मािधचत्र ही स्वीकार ककये जायेंगे।

(ii) वास्तुववद्/तकिीकीववदत समस्त भवि मािधचत्रों पर अपिा िाम, पता और पंजीयि

संख्या अंककत करते हुए हस्ताक्षर करेगें।

(iii) आवेदतक द्वारा भी समस्त भवि मािधचत्रों पर हस्ताक्षर ककये जािे आवश्यक होगें।

13.3 लीजर्डीर्ड/पट्टे के साथ भवन ननमााण सवीकृनि जारी करने हेिु प्रर्क्रया:-

(i) 500 व.मी. तक ककसी भी उपयोग के भूिण्डों के लीजडीड/पट्टा जारी ककये जािे के साथ भूतल +

प्रथम तल (अधधकतम 8 मी. ऊाँचाई) की स्वीकृनत जारी की जािी होगी। इससे अधधक की स्वीकृनत

चाहे जािे पर इि ववनियमों में निधााररत प्रकक्रया अपिाते हुए भवि निमााण स्वीकृनत दती जा सकेगी

एवं इस मदत में जमा रालश का समायोजि करते हुये अनतररतत अिुज्ञेय निमााण हेतु नियमािुसार

रालश दतेय होगी।

(ii) परन्तु एयरपोटा अथॉररटी/ एयरफोसा ववभाग द्वारा जारी कलर कॉडेड जोनिंग मैप (CCZM) में रेड

जोि में/आमी एररया से 100 मी. की पररधध/एस-5 क्षेत्र (निधााररत ववशेष क्षेत्रों एवं ववशेष

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सड़को)/अन्य प्रनतबंधधत क्षेत्र में लीजडीड/पट्टा के साथ निमााण स्वीकृनत िहीं दती जावेगी। उतत क्षेत्रों

में इि ववनियमों में निधााररत प्रकक्रया अपिाते हुए भवि निमााण स्वीकृनत दती जािी होगी।

13.4 500 व.मी. क्षेत्रफल िक के भूखण्र्डों पर भवन ननमााण सवीकृनि हेिु प्रर्क्रया :-

(i) ववनियम 13.2 (ii) में उल्लेखित क्षेत्रों को छोड़कर शेष िगरीय क्षत्रों में 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के

सभी उपयोगों के भूिण्डों अथवा ऐसे भूिण्ड क्जिमें अधधकतम 500 व.मी. निलमात क्षेत्र प्रस्ताववत

हो, ऐसे प्रकरणों में भवि मािधचत्र अिुमोदति करवाया जािा अनिवाया िहीं होगा।

(ii) उतत भूिण्डों पर अनुसूची-05 में ननधााररि चेकसलसट में उल्लेखित समस्त दतस्तावेजों को आवेदतक

द्वारा एवं पंजीकृत वास्तुववदत/तकिीकीववदत द्वारा प्रमाखणत करवाकर प्राधधकरण में प्रस्तुत करिे

एवं प्रस्ताववत मािधचत्रों के क्षेत्रफल के आधार पर समस्त दतेय रालश जमा करिे के पश्चात भविों

का निमााण ककया जा सकेगा।

(iii) यठदत भूिण्ड पर पूवा में ही बबिा स्वीकृनत निमााण ककया जा चुका है तथा यठदत ऐसा निमााण भवि

ववनियमों के अिुरूप है तो उसकी निधााररत शास्ती जमा करवाई जािी होगी। यठदत ववद्यमाि

निमााण भवि ववनियमों के प्रावधािों ववपरीत है तो ऐसे निमााण को हटाये जािे की सुनिक्श्चतता

के पश्चात् ही उतत चैकललस्ट प्रमाखणत की जायेगी।

(iv) आवेदतक द्वारा उपरोततािुसार समस्त दतस्तावेजों मय शुल्क की प्राक्प्त की सुनिक्श्चतता

उपरान्त प्राधधकरण द्वारा प्राक्प्त सूचिा पत्र (Acknowledgement Letter) प्रारूप-र में प्राक्प्त ठदतिांक

से 03 ठदतवस में जारी ककया जािा होगा।

(v) भूस्वामी द्वारा भवि ववनियमों के अिुसार निधााररत सैटबैक छोडकर निमााण ककया जािा

आवश्यक होगा एवं अन्य समस्त मापदतण्डों की पालिा भी सुनिक्श्चत की जािी होगी। मौके पर

भवि ववनियमों के ववपरीत ककये गये निमााण को अिाधधकृत की श्रेणी में मािते हुए प्राधधकरण

द्वारा नियमािुसार कायावाही की जावेगी।

13.5 500 व.मी. क्षेत्रफल से अधधक के भूखण्र्डों पर प्राधधकरण द्वारा भवन ननमााण सवीकृनि हेिु प्रर्क्रया

500 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के समस्त उपयोग के भूिण्डों पर भवि मािधचत्र अिुमोदति करवाये

जािे के पश्चात् ही निमााण ककया जािा होगा।

(i)

ऐसे प्रकरणों में प्राधधकरण स्तर पर ववनियम 11.2 में उल्लेखित सक्षमता अिुसार

भवि मािधचत्र अिुमोदति ककये जा सकेगें।

(ii)

भवि मािधचत्र अिुमोदति हेतु सक्षम अधधकारी को निधााररत प्रपत्र में ऑिलाईि

आवेदति

प्रस्तुत

ककया

जावेगा।

आवेदतक

द्वारा

अिुसूची-6

में

निधााररत

चेकललस्ट/ऑिलाइि आवेदति में उल्लेखित समस्त दतस्तावेज/सूचिाएं ऑिलाइि प्रस्तुत

की जािी होगी तथा भवि मािधचत्रों एवं अन्य समस्त आवश्यक दतस्तावेजों का एक

सेट हाडाकॉपी ररकॉडा हेतु प्रस्तुत ककया जािा होगा।

(iii) काउंलसल ऑफ आककाटेतचर से पंजीकृत वास्तुववद्/इंडडयि इंस्टीट्यूट ऑफ आककाटेतटस्

का सहयुतत सदतस्य द्वारा ही तैयार ककये गये मािधचत्र स्वीकार ककये जायेंगे। ऐसे

पंजीकृत वास्तुववद् भवि मािधचत्रों पर अपिा िाम, पता और पंजीयि संख्या अंककत

करते हुए हस्ताक्षर करेगें। आवेदतक द्वारा भी भवि मािधचत्रों पर हस्ताक्षर ककये जािे

होगें।

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(iv)

आवेदतक द्वारा आवेदति के साथ जांच फीस जमा करवाकर प्रमाण स्वरूप चालाि की

प्रनत प्रस्तुत करिी होगी।

(v)

भवि मािधचत्र अिुमोदति हेतु सक्षम अधधकारी द्वारा अन्य सूचिा चाहे जािे पर उसे

उपलब्ध करािा आवश्यक होगा।

(vi)

आवेदति प्राप्त होिे की ठदतिांक से अधधकतम 15 काया ठदतवस में मौका ररपोटा एवं

समस्त दतस्तावेजों व मािधचत्रों की जांच की जािी होगी एवं सही पाये जािे पर सक्षम

अधधकारी द्वारा मांग पत्र जारी ककया जािा होगा। अन्यथा कमी पूनता हेतु आवेदतक को

सूधचत ककया जािा होगा।

(vii) आवेदतक द्वारा कमी पूनता 15 ठदतवस में पूणा की जािी होगी। यठदत आवेदतक द्वारा 15

ठदतवस में कमी पूनता िहीं की जाती है तो प्राधधकरण द्वारा एक स्मरण पत्र जारी ककया

जावेगा। आवेदतक द्वारा स्मरण पत्र जारी ठदतिांक से 15 ठदतवस में भी कमी पूनता िहीं

की जाती है तो प्राप्त आवेदति को निरस्त कर जांच शुल्क जब्त ककया जावेगा।

(viii) मांग पत्र जारी ठदतिांक से 120 ठदतवस में मांग रालश जमा िा होिे पर प्राप्त आवेदति

को निरस्त कर जांच शुल्क जब्त ककया जावेगा एवं आवेदतक द्वारा पुिः भवि निमााण

स्वीकृनत हेतु आवेदति प्रस्तुत ककया जािा होगा।

(ix)

मांग रालश/दतस्तावेज जमा होिे की ठदतिांक से अधधकतम 10 कायाठदतवस में भवि

मािधचत्र स्वीकृनत जारी ककया जािा आवश्यक होगा।

(x)

िगरीय निकाय द्वारा जारी मांग पत्र अिुसार आवेदतक द्वारा दतेय सम्पूणा रालश जमा

करािे के पश्चात यठदत 10 काया ठदतवसों में अिुमोठदतत भवि मािधचत्र जारी िहीं ककये

जाते है तो भूिण्ड पर भवि ववनियमों के अिुरूप निमााण काया प्रारम्भ ककये जािे पर

ऐसे निमााण को बबिा स्वीकृनत निमााण िहीं मािा जावेगा एवं प्राधधकरण द्वारा

अिुमोठदतत भवि मािधचत्र जारी ककया जािा अनिवाया होगा।

13.6 500 व.मी. क्षेत्रफल से अधधक के भूखण्र्डों पर राज्य सरकार द्वारा पंजीकृि वासिुववद् द्वारा भवन

ननमााण सवीकृनि हेिु प्रर्क्रया :-

(i)

आवासि मण्डल क्षेत्र, रीको क्षेत्र एवं ववनियम 13.2 (ii) में उल्लेखित क्षेत्रों को छोड़कर

अन्य समस्त क्षेत्रों में 500 व.मी. से अधधक एवं 2500 व.मी. तक के भूिण्डों पर

अधधकतम 15 मी. ऊाँचाई तक के भविों के भवि मािधचत्र अिुमोदति ववनियम 16.3 के

अिुसार पंजीकृत तकिीकीववद् द्वारा ककये जा सकेगें।

(ii)

भवि मािधचत्र अिुमोदति हेतु पंजीकृत वास्तुववद् द्वारा समस्त दतस्तावेजों एवं भवि

मािधचत्रों की नियमािुसार जांच कर सही पाये जािे पर आवेदतक को मांग पत्र जारी

ककया जािा होगा।

(iii) आवेदतक द्वारा प्राधधकरण में मांग रालश जमा करवाकर रसीदत की प्रनत पंजीकृत

वास्तुववदत को प्रस्तुत की जािी होगी।

(iv)

मांग रालश की रसीदत/समस्त आवश्यक दतस्तावेज प्राप्त कर पंजीकृत वास्तुववदत द्वारा

नियमािुसार भवि मािधचत्र स्वीकृनत जारी की जावेगी।

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(v)

आवेदतक द्वारा पंजीकृत तकिीकीववद् से प्राप्त भवि मािधचत्र स्वीकृनत मय अिुसूची-

6 में उल्लेखित समस्त दतस्तावेज मय मांग रालश रसीदत प्राधधकरण में जमा करवाये

जािे होगें।

(vi)

आवेदतक द्वारा उपरोततािुसार पंजीकृत तकिीकीववद् द्वारा जारी भवि निमााण

स्वीकृनत मय समस्त दतस्तावेजों व शुल्क की प्राक्प्त की सुनिक्श्चतता उपरान्त

प्राधधकरण द्वारा दतस्तावेजों की प्राक्प्त ठदतिांक से 07 ठदतवस में प्रारूप-र में प्राक्प्त सूचिा

पत्र (Acknowledgement Letter) जारी ककया जािा होगा।

(vii) आवेदतक द्वारा प्राधधकरण से प्राक्प्त सूचिा पत्र (Acknowledgement Letter) प्राप्त

ककये जािे के उपरान्त ही मौके पर निमााण काया प्रारम्भ ककया जािा होगा अन्यथा

Acknowledgement Letter प्राप्त ककये बबिा मौके पर ककये गये निमााण को बबिा

स्वीकृनत निमााण श्रेणी में मािा जाकर नियमािुसार शास्ती दतेय होगी एवं प्राधधकरण

द्वारा नियमािुसार कायावाही की जावेगी।

(viii) पंजीकृत वास्तुववदत द्वारा जारी भवि मािधचत्र स्वीकृनत का प्राधधकरण द्वारा एक

पृथक रक्जस्टर में अंकि ककया जाकर ररकॉडा हेतु संधारण ककया जािा आवश्यक होगा।

13.7 ननम्न प्रकार के ननमााण काया हेिु सवीकृनि की आवर्शयकिा नहीं होगी :-

(i)

बागवािी, कफनिलशंग काया यथा सफेदती, रंगाई, पुिः टाइल्स अथवा पुिः छत बिवािे,

प्लास्टर करिे, पुिः फशा बिवािे, स्वयं के स्वालम्व की भूलम में छज्जा निमााण करािे

आठदत।

(ii)

प्राकृनतक ववपदता के कारण िष्ट हुए भवि को पूवा में अिुमोठदतत मािधचत्र अिुसार।

(iii) सुरक्षा की दृक्ष्ट से 24 मीटर तक ऊंचाई की बाउण्रीवाल तथा बाउण्रीवाल पर 1

मीटर धग्रल/फेक्न्संग, हेतु।

(iv)

पािी के भण्डारण हेतु टेंक/सेक्प्टक टेंक/कुंई आठदत ।

(v)

कूललंग प्लान्ट/सोलर प्लान्ट।

(vi)

भवि से नियमािुसार संबंधधत सेवायें एवं सुववधायें जैसे वातािुकूलि, आग से बचाव,

वषाा जल संग्रहण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, चौकीदतार कक्ष इ्याठदत।

(vii) भवि में अक्ग्िशमि सुरक्षा/धचकक्सीय आवश्यकता हेतु आवश्यक सीठढयााँ/रैम्प

निमााण।

13.8 अनुमोददि भवन मानधचत्रों की वैद्यिा अवधध:-

(i)

भवि मािधचत्रो की अिुज्ञा अवधध, भवि मािधचत्र स्वीकृनत जारी ककये जािे की

ठदतिांक से सात वषा दतेय होगी।

(ii)

निधााररत अवधध के पश्चात भी निमााण पूणा िहीं होिे पर अिुमोदति शुल्क की 20

प्रनतशत रालश लेकर आगामी 02 वषा के ललए तथा इसके अनतररतत अवधध हेतु प्रनत वषा

हेतु अिुमोदति शुल्क की 20 प्रनतशत रालश लेकर मािधचत्र अिुज्ञा अवधध बढाई जा

सकेगी।

13.9 संशोधधि भवन मानधचत्र अनुमोदन हेिु:-

(i)

प्राधधकरण अथवा पंजीकृत वास्तुववद् से भवि मािधचत्र अिुमोदति करवाये जािे के

पश्चात् ववनियम 13.7 में उल्लेखित निमााण कायों के अनतररतत यठदत अिुमोठदतत भवि

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मािधचत्रों में ककसी भी प्रकार का पररवताि ककया जािा प्रस्ताववत हो तो ववकासकताा को

संशोधधत भवि मािधचत्र अिुमोदति करवाया जािा अनिवाया होगा।

(ii)

संशोधधत भवि मािधचत्र अिुमोठदतत करवाये बबिा यठदत मौके पर अिुमोठदतत मािधचत्रों

से अनतररतत निमााण ककया जाता है जो भवि ववनियम के अिुरूप हो तो, ऐसे ककये

गये अनतररतत निमााण पर नियमािुसार बबिा अिुमनत निमााण शास्ती दतेय होगी।

(iii) संशोधधत भवि मािधचत्र अिुमोदति की प्रकक्रया ववनियम 13.4/13.5 के अिुसार ही

होगी।

(iv)

रेरा में पंजीकृत प्रोजेतट के अिुमोठदतत मािधचत्रो में संशोधि ककये जािे पर राजस्थाि

ररयल स्टेट (डवलपमेन्ट एण्ड रेग्यूलेशि) एतट, 2016 के प्रावधाि के अिुसार आवंठटयों

की सहमनत प्राप्त ककये जािे के पश्चात् ही संशोधधत मािधचत्रो का अिुमोदति ककया जा

सकेगा।

(v)

पररयोजिा

के

कॉमि

एररया/सुववधाओं

यथा

पाककिंग,

हररतक्षेत्र

आठदत

में

संशोधि/ववस्तार प्रस्ताववत ककये जािे पर दतो-नतहाई (2/3rd) आवंठटयों के सहमनत

ववकासकताा द्वारा प्रस्तुत की जािी होगी तथा दतो दतैनिक समाचार पत्रों में ववकासकताा के

व्यय पर आपक््त आमंबत्रत की जािी होगी एवं पररसर में संशोधधत मािधचत्र चस्पा

ककया जाकर उसका फोटोग्राफ प्रस्तुत ककया जािा आवश्यक होगा।

(vi)

ववकासकताा से उततािुसार सहमनतयों के साथ पररयोजिा में आठदतिांक तक कुल

आवंठटयों की संख्या र्ोवषत करिे हेतु शपथ पत्र भी ललया जािा होगा।

14.

ननमााण काया के दौरान अपनाई जाने वाली प्रर्क्रया

14.1 भवि मािधचत्रों के अिुमोदति पश्चात् मौके पर भवि निमााण शुरू ककये जािे के समय भवि

निमााता द्वारा एक बोडा पर निम्िािुसार ब्यौरा जो की पििीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क

की ओर) लगाया जावे, क्जससे सभी लोगों को निलमात ककये जािे वाले भवि के अिुमोदति की पूणा

जािकारी प्राप्त हो सकें।

िासलका-23

क्र.सं.

ब्यौरा

वववरण

(i)

प्रोजेतट का िाम

(ii)

ववकासकताा का िाम

(iii)

प्रोजेतट का उपयोग

(iv)

भूिण्ड का क्षेत्रफल

(v)

मंक्जलों की संख्या

(vi)

संपका हेतु मो. िम्बर

(vii)

रेरा रक्जस्ट्रेशि िम्बर (यठदत लागू हो तो)

(viii)

रेरा का वेबसाईट एडरेस (यठदत लागू हो तो)

14.2 सक्षम अधधकारी द्वारा समय-समय पर भवि निमााण का निरीक्षण ककया जा सकेगा तथा

बहुमंक्जले एवं अन्य ववशेष प्रकृनत के भविों में अनतररतत सूचिा निमााण काया के दतौराि सक्षम

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अधधकारी द्वारा यठदत आवश्यक समझा जाये तो ववकासकताा द्वारा उपलब्ध करवाई जािी

आवश्यक होगी।

14.3 भवि ववनियमों के अपेक्षाओं के अिुरूप भवि निमााण करिे की क्जम्मेदतारी भवि निमााण

अिुज्ञाधारी की होगी।

14.4 भवि निमााण के समय निमााण सामग्री से आस पास के भविों के निवासकतााओं को ककसी प्रकार

की असुववधा ि हो, इस हेतु भवि निमााण के दतौराि चारों ओर पदते लगवायें जावें।

14.5 भविो को जोखिम के आधार पर तीि भागों में ववभाक्जत ककया गया है-

(i) कम जोणखम के भवन' (Low risk building)- 500 वगामीटर क्षेत्रफल के भूिण्ड एवं ऐसे

भूिण्ड क्जि पर अधधकतम निलमात क्षेत्रफल 500 वगामीटर तक ही अिुज्ञेय हो (यथा ररसोटा,

मोटल, फामा हाउस, पयाावरण मैत्री आवास आठदत) क्षेत्रफल तक के 15 मी. ऊाँचाई तक के

समस्त उपयोग के भूिण्ड पर प्रस्ताववत भवि।

(ii) मध्यम जोणखम के भवन' (Medium risk building)-500 व.मी. क्षेत्रफल से अधधक एवं 2500

व.मी. क्षेत्रफल तक 15 मीटर तक की ऊाँचाई के समस्त उपयोग के भवि।

(iii) अधधक जोणखम के भवन' (High risk building)- 15 मीटर से अधधक ऊाँचाई के समस्त

उपयोग के भवि।

14.6 मध्यम जोखिम (Medium Risk Building)/अधधक जोखिम (High Risk Building) भविो में क्प्लन्थ

लेवल निरीक्षण हेतु पंजीकृत वास्तुववद्/तकिीकीववद् भी अधधकृत होंगे।

15.

पूणािा प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) एवं अधधवास प्रमाण-पत्र (Occupancy

Certificate)

15.1.

ननम्न भवनों हेिु पूणािा/अधधवास प्रमाण-पत्र प्राति र्कया जाना अननवाया होगा :-

स्वतंत्र आवास/फामा हाउस के भूिण्डों को छोडकर फ्लेट्स/ग्रुप हाउलसंग एवं 500 वगामीटर से

अधधक क्षेत्रफल के समस्त उपयोग के भूिण्डों पर भवि का निमााण पूरा होिे पर भवि

निमााणकताा को पूणाता प्रमाण-पत्र एवं अधधवास प्रमाण पत्र प्राप्त करिा आवश्यक होगा।

15.2.

ननम्न ननमााण काया पूणा होने पर पूणािा/अधधवास प्रमाण-पत्र प्राति जारी र्कया जाना

होगा :-

(i)

भवि में लसववल वका (मेसिरी व आरसीसी वका), प्लास्टर, खिडकी व

दतरवाजे/स्ट्रतचरल ग्लेक्जंग वका, सेिटरी व बबजली पािी कफठटंग, रेललंग, ललफ्ट, फ्लोररंग,

सामुदतानयक सुववधाओं, सववासेज आठदत का निमााण अिुमोठदतत मािधचत्र अिुसार पूणा होिे

एवं अिुसूची-3 के अिुसार आवश्यक एिओसी/सठटाकफकेट की सुनिक्श्चतता पश्चात् ही

पूणाता प्रमाण पत्र जारी ककया जावेगा।

(ii)

यठदत मौके पर अिुमोठदतत भवि मािधचत्रों से लभन्ि निमााण ककया गया है तो सवा

प्रथम मौके पर ककये गये निमााण के अिुसार संशोधधत भवि मािधचत्र अिुमोदति

करवाया जाकर ही तदतािुसार पूणाता प्रमाण-पत्र जारी ककया जावेगा।

(iii) पूणाता प्रमाण पत्र प्राप्त ककये जािे के पश्चात् योजिा में साईिेजेज, लेण्डस्केवपंग,

प्लांटेशि आठदत उपलब्ध होिे पर व भवि में आवश्यक सुववधाऐं यथा बबजली, पािी,

सीवरेज, गैस आठदत किेतशि संबंधधत ववभाग से प्राप्त ककये जािे एवं अिुसूची-3 के

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अिुसार आवश्यक एिओसी/सठटाकफकेट की सुनिक्श्चतता पश्चात् भवि रहवास के ललये

उपयुतत पाये जािे पर अधधवास प्रमाण पत्र जारी ककया जावेगा।

(iv)

ग्रुप हाउलसंग के प्रोजेतटो में भवि पूणाता प्रमाण-पत्र जारी करते समय सीवरेज

ट्रीटमेंट प्लान्ट (STP) हेतु आवश्यक संरचिा का निमााण प्रोजेतट में ककया जािा

अनिवाया होगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (STP) हेतु मशीिरी की स्थापिा ववकासकताा

द्वारा पूणाता प्रमाण-पत्र जारी करिे की नतधथ से 3 वषा की अवधध अथवा प्रोजेतट में

निलमात आवासीय इकाईयों में से कम से कम 30 प्रनतशत इकाईयों का वास्तववक

उपयोग क्रेताओं द्वारा प्रारम्भ करिे (अथाात कम से कम 30 प्रनतशत इकाईयों में

नियलमत ववद्युत उपयोग हेतु बबजली किेतशि स्थावपत हो), जो भी कम हो, पर ककया

जािा अनिवाया होगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (STP) हेतु मशीिरी स्थावपत कर इसका

सुचारू संचालि प्रारम्भ ककये जािे की अंतररम अवधध में ववकासकताा द्वारा

प्राधधकरण/प्रदतूषण नियंत्रण मण्डल के निधााररत मािदतण्डों अिुसार अन्य ववधध/प्रकक्रया

द्वारा प्रोजेतट में सीवरेज डडस्पोजल का प्रबंध करिा अनिवाया होगा। इस हेतु

ववकासकताा से शपथ-पत्र प्राप्त ककया जावेगा।

(v)

अधधवास प्रमाण-पत्र जारी होिे के 03 माह के अंदतर Consent to Operate पयाावरण

ववभाग से प्राप्त ककया जािा अनिवाया होगा।

15.3 आंसशक पूणािा/आंलशक अधधवास प्रमाण-पत्र जारी र्कये जाने हेिु

(i) यठदत ककसी भूिण्ड में एक से अधधक बबक्ल्डंग ब्लॉक का निमााण प्रस्ताववत हो तो आंलशक

पूणाता प्रमाण-पत्र के ललए आवेदति ककसी भी बबक्ल्डंग ब्लॉक के ललए क्जसका निमााण बबन्दतु

संख्या 15.2 (i) के अिुसार पूणा हो गया हो, पृथक रूप से भी ककया जा सकता है। लेककि

ककसी बबक्ल्डंग ब्लॉक का पाटा भाग के ललए आंलशक पूणाता प्रमाण-पत्र िही ठदतया जायेगा।

आंलशक पूणाता प्रमाण-पत्र जारी ककये जािे से पूवा प्रोजेतट में प्रस्ताववत सामुदतानयक सुववधाओं

का निमााण भी पूणा ककया जािा आवश्यक होगा।

(ii) भूिण्ड पर आंलशक पूणाता प्रमाण-पत्र जारी ककये जािे के पश्चात् यठदत प्रोजेतट के उस भाग

हेतु आवश्यक सुववधाएाँ यथा बबजली, पािी, सीवरेज, गैस किेतशि, ट्रान्सफॉमर, जीएसएस,

एसटीपी, डब्ल्यूटीपी, पाककिंग, अक्ग्िशमि सुरक्षा, हररत क्षेत्र आठदत पूणा ककये जािे पर एवं

अिुसूची-3 के अिुसार आवश्यक एिओसी/सठटाकफकेट की सुनिक्श्चतता पश्चात् आंलशक भाग

यठदत रहवास के ललये उपयुतत पाये जािे पर आंलशक अधधवास प्रमाण पत्र जारी ककया जा

सकेगा।

15.4 पूणािा/अधधवास प्रमाण-पत्र जारी र्कये जाने की सक्षमिा:-

ववकासकताा द्वारा अिुमोठदतत मािधचत्र अिुसार निमााण काया पूणा होिे पर प्राधधकरण से ववनियम

11.2 के अिुसार अथवा ववनियम 16 के अिुसार पंजीकृत तकिीकीववदत से नियमािुसार

पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगा।

15.5 प्राधधकरण्‍से पूणािा एवं अधधवास प्रमाण पत्र प्राति करने के सलये सामान्य प्रर्क्रया

क्र.सं

प्राधधकरण से पूणािा एवं अधधवास से प्रमाण-पत्र प्राति करने की प्रर्क्रया पूणािा

1.

प्रमाण-पत्र हेतु प्राप्त आवेदतिों की जांच हेतु प्राधधकरण द्वारा एक सलमनत गठित की जावेगी क्जसमें

प्राधधकरण का प्राधधकृत अधधकारी, िगर नियोजि अधधकारी (जो सहायक िगर नियोजक से कम

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स्तर का ि हो), सम्बक्न्धत अलभयंता को शालमल ककया जायेगा, क्जसे पूणाता प्रमाण-पत्र प्रदतत करिे

हेतु प्राप्त आवेदतिों की जााँच के ललए अधधकृत ककया जावेगा।

2.

अिुज्ञाधारक द्वारा निमााण पूणा होिे की सूचिा सक्षम अधधकारी को मय मौका पर ककये गये

वास्तववक निमााण के मािधचत्रों एवं अिुमोठदतत मािधचत्रों के (3 सेट) के साथ निधााररत आवेदति पत्र,

निधााररत शपथ पत्र, निधााररत चैकललस्ट व निधााररत शुल्क जमा कराये गये चालाि की प्रक््त

प्रस्तुत की जायेगी।

3.

सक्षम अधधकारी द्वारा आवेदति प्राप्त होिे के 15 ठदति के अन्दतर मौका निरीक्षण करिे हेतु ठदतिांक

एवं समय तय कर अिुज्ञाधारक को सूधचत कर संयुतत रूप से मौका निरीक्षण ककया जायेगा (उतत

ठदतिांक आवेदति प्रस्तुनत के अधधकतम 15 ठदतवस के अन्तराल पर होगा)।

4.

भवि का निमााण अिुमोठदतत भवि मािधचत्र के अिुसार पाये जािे पर कमेटी द्वारा सक्षम

अधधकारी को पूणाता प्रमाण-पत्र जारी करिे की अिुशंषा 10 ठदतवस के भीतर प्रेवषत कर दती जायेगी।

उतत अिुशंषा प्राप्त होिे के पश्चात् सक्षम अधधकारी द्वारा 10 ठदतवस के अन्दतर पूणाता प्रमाण-पत्र

जारी कर ठदतया जायेगा। भूिण्ड पर अिुमोठदतत भवि मािधचत्र से लभन्ि ऐसा निमााण/आतंररक

पररवताि जो कक भवि ववनियमों के अिुरूप अिुज्ञेय होिे पर संशोधधत भवि मािधचत्र स्वीकृत

करवाया जािा होगा।

5.

अिुज्ञाधारक द्वारा आवेदति करिे के पश्चात् 30 ठदतवस में यठदत कमेटी अिुज्ञाधारक को अपिे

निणाय की सूचिा प्रेवषत िहीं करती हैं तो अिुज्ञाधारक 15 ठदतवस का पुिः िोठटस सक्षम अधधकारी

को दतेगा। इसके उपरान्त भी पूणाता प्रमाण-पत्र जारी िहीं ककये जािे पर डडम्ड पूणाता प्रमाण-पत्र

मािा जावेगा।

6.

पूणाता प्रमाण पत्र प्राप्त ककये जािे के पश्चात् योजिा में साईिेजेज, लेण्डस्केवपंग, प्लांटेशि आठदत

उपलब्ध होिे पर व भवि में आवश्यक सुववधाएाँ यथा बबजली, पािी, सीवरेज, गैस आठदत किेतशि

संबंधधत ववभाग से प्राप्त ककये जािे एवं अिुसूची-3 के अिुसार आवश्यक एिओसी/सठटाकफकेट

प्राप्त करिे के पश्चात् अधधवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदति करिा होगा। अधधवास प्रमाण-पत्र जारी

होिे के 3 माह के अंदतर Consent to Operate पयाावरण ववभाग से प्राप्त ककया जािा अनिवाया होगा।

7.

उतत आवेदति प्राप्त होिे के 7 ठदतवस की अवधध में सक्षम अधधकारी/पंजीकृत वास्तुववद् द्वारा

आवश्यक जााँच कर अधधवास प्रमाण पत्र जारी ककया जावेगा।

8.

पूणाता/अधधवास प्रमाण-पत्र जारी ककये जािे के पश्चात् यठदत भूिण्ड पर कोई नियम ववरुि निमााण

ककया जाता है तो पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र सक्षम अधधकारी द्वारा त्काल निरस्त ककया जाकर

उस भूिण्ड पर ककये जा रहे निमााण को बंदत करवाया जा सकेगा तथा भवि को सीज भी ककया जा

सकेगा।

9.

अनुमोददि मानधचत्र से ववचलन लेर्कन भवन ववननयम के अंिगाि र्कया गया ननमााण-

अिुमोठदतत मािधचत्र से ववचलि लेककि भवि ववनियमो के अन्तगात ककये गये निमााण के संबंध में

कमेटी द्वारा 10 ठदतवस में सक्षम अधधकारी को सूधचत करिा होगा। सक्षम अधधकारी द्वारा आवेदतक

को 10 ठदतवस में सूधचत करिे पर आवेदतक द्वारा 15 ठदतवस में प्राधधकरण को मौके पर ककये गये

निमााण के अिुसार संशोधधत मािधचत्र प्रस्तुत ककये जािे होंगे। प्राधधकरण के सक्षम अधधकारी

द्वारा संशोधधत भवि मािधचत्र 15 ठदतवस के अन्तगात अिुमोठदतत कर संशोधधत भवि मािधचत्र

अिुमोदति की रालश हेतु मांग पत्र अिुज्ञाधारक को जारी ककया जायेगा। अिुज्ञाधारक द्वारा

निधााररत रालश जमा कराये जािे के पश्चात प्राधधकरण के सक्षम अधधकारी द्वारा 10 ठदतवस में

संशोधधत अिुमोठदतत भवि मािधचत्र एवं पूणाता प्रमाण-पत्र जारी कर ठदतया जायेगा।

10.

भवि ववनियमों के ववपरीत ककया गया अवैध निमााण -

i. भवि ववनियमों के ववपररत ककया गया निमााण अवैध निमााण की श्रेणी में मािा

जायेगा। कमेटी द्वारा 10 ठदतवस में सक्षम अधधकारी को सूधचत करिा होगा। सक्षम

अधधकारी द्वारा 10 ठदतवस में अिुज्ञाधारक को अवैध निमााण 30 ठदतवस में हटािे

का िोठटस जारी ककया जायेगा। िोठटस प्राप्त होिे पर अवैध निमााण को 30 ठदतवस

में हटाकर आवेदति द्वारा संशोधधत मािधचत्र कमेटी में प्रस्तुत करिे पर पुिः मौका

निरीक्षण ककया जायेगा। मौके पर निमााण भवि ववनियमों के अन्तगात पाये जािे

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पर कमेटी द्वारा सक्षम अधधकारी को तदतािुसार अिुशंषा प्रेवषत की जायेगी।

निधााररत रालश जमा होिे पर संशोधधत मािधचत्र एवं पूणाता प्रमाण-पत्र जारी कर

ठदतया जायेगा।

ii. यठदत अिुज्ञाधारक भवि ववनियम से अधधक ववचलि को 90 ठदतवस में िहीं हटाता है

तो सम्बक्न्धत निकाय को निमााण को सीज/ध्वस्त करिे का अधधकार होगा।

16.

भवन ननमााण अनुज्ञा हेिु भवन मानधचत्र प्रसिुि करने हेिु पंजीकृि िकनीकीववज्ञ की अहािाएं,

सक्षमिा एवं पंजीकरण की प्रर्क्रया :-

16.1 प्राधधकरण/मुख्य िगर नियोजक, राजस्थाि द्वारा ककसी ऐसे व्यक्तत या व्यक्ततयों के समूह का

पंजीकृत तकिीकीववज्ञ के रूप में पंजीयि ककया जा सकेगा जो फमा, कम्पिी या सलमनत का गिि

कर व्यवसाय कर रहे हों एवं बबन्दतु सं. 2 के अिुसार अहाताएं रिते हों।

16.2 पंजीकृि िकनीकीववद के सलये अहािाएं ननम्नानुसार होंगी:-

(i)

इक्ण्डयि इंस्टीट्यूट ऑफ आककाटेतट्स का सहयुतत सदतस्य ।

अथवा

(ii)

ककसी मान्यता प्राप्त संस्था से वास्तुववदत डडग्री व काउंलसल ऑफ आककाटेतचर द्वारा

पंजीकरण ।

अथवा

(iii) काउंलसल ऑफ आककाटेतचर की सदतस्यता के ललये पात्र बिािे वाली ऐसी अहाताएं जैसी

कक वास्तुववदत अधधनियम, 1972 की अिुसूची II में सूचीबि है।

अथवा

(iv)

इंस्टीट्यूशि ऑफ इंजीनियसा की नियलमत (कॉरपोरेट) सदतस्यता (लसववल)/इंस्टीट्यूट

ऑफ टाउि प्लािर इण्ण्डया, िई ठदतल्ली का एसोलसएट मेम्बर।

अथवा

(v)

राजकीय/अिाराजकीय ववभाग से सेवानिवृत सहायक िगर नियोजक/सहायक वास्तुववदत

अथवा इससे अधधक स्तर के अधधकारी ।

अथवा

(vi)

लसववल या संरचिा्मक (स्ट्रतचरल) अलभयांबत्रकी में डडग्री या मान्यता प्राप्त संस्थाि

से वास्तुववदत डडप्लोमा।

अथवा

(vii) आककाटेतचरल अलसस्टेंटलशप का मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तथा वास्तुववदत/लसववल

अलभयंता के अधीि एक वषा का अिुभव।

अथवा

(viii) मान्यता प्राप्त संस्था से लसववल इंजीनियररंग में डडप्लोमा और वास्तुववदत/लसववल

अलभयन्ता के अधीि एक वषा का अिुभव।

अथवा

(ix)

मान्यता प्राप्त संस्था से लसववल इंजीनियररंग में राफ्टमैि और वास्तुववदत/लसववल

अलभयंता के अधीि एक वषा का अिुभव।

अथवा

(x)

राजकीय/अिाराजकीय ववभाग से सेवानिवृत वररष्ि प्रारूपकार।

(xi)

परन्तु उपरोततािुसार अहाता रििे वाले ऐसे व्यक्ततयों के समूह को भी

पंजीकृत ककया जा सकेगा जो फमा, कम्पिी या सलमनत का गिि कर व्यवसाय कर रहे

हों।

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16.3 भवन मानधचत्र अनुमोदन, पूणािा प्रमाण पत्र एवं अधधवास प्रमाण पत्र जारी करने हेिु वासिुववदों

का पंजीकरण (Registration of Architects):-

मुख्य िगर नियोजक, राजस्थाि द्वारा भवि मािधचत्र स्वीकृनत, भवि पूणाता प्रमाण पत्र एवं

अधधवास प्रमाण पत्र जारी करिे अथवा इि ववनियमों से सम्बक्न्धत ककसी अन्य ववषय हेतु

वास्तुववद् की अहाताओं का निधाारण कर इि ववनियमों के तहत अिुज्ञा जारी करिे के ललए

अधधकृत तथा उसके ललए प्रकक्रया का निधाारण ककया जा सकेगा।

16.4 िकनीकीववद पंजीकरण की प्रर्क्रया (Registration Process) :-

निधााररत अहाताएं रििे वाला व्यक्तत या व्यक्ततयों का समूह अपिे अिुभव एवं अहाताओं के

प्रमाण पत्र के साथ पंजीयि हेतु निदतेशक आयोजिा को अथवा निदतेशक आयोजिा के पदतस्थावपत

िहीं होिे पर प्राधधकरण में पदतस्थावपत प्राधधकृत अन्य नियोजि अधधकारी को आवेदति करेगा।

आवेदति के साथ फीस भी निम्िािुसार जमा की जािी होगी, जो कक लौटाई िहीं जायेगी।

16.5 सक्षमिा (Competence) एवं पंजीकरण शु्क (Registration Fee):-

उपरोततािुसार अहाताएं रििे वाले पंजीकृत वास्तुववद्/तकिीकीववदत की सक्षमता एवं पंजीकरण

शुल्क निम्िािुसार होंगे :-

क्रसं.

िकनीकीववद/वासिुववद्

सक्षमिा

पंजीकरण शु्क

4.1

बबन्दतु संख्या 16.2 (i) से

(iii) वास्तुववद् पर वखणात

समस्त क्षेत्रफल के सभी ऊाँचाई के

भविों हेतु भवि मािधचत्रों को

प्राधधकरण में प्रस्तुत ककये जािे हेतु

अधधकृत होंगें।

स्वतः पंजीकृत मािे जावेंगें।

अतः कोई पंजीकरण शुल्क दतेय

िहीं

4.2

बबन्दतु संख्या 16.2 (i)

से (iii) पर वखणात

वास्तुववद् क्जन्हे डडग्री

प्राप्त ककये 5 वषा व

उससे अधधक समय

हुआ हो।

मुख्य िगर नियोजक, राजस्थाि

द्वारा पंजीकरण करवाये जािे के

पश्चात् 2500 व.मी. क्षेत्रफल तक के

भूिण्डों पर अधधकतम 15 मी.

ऊाँचाई के भवि मािधचत्र अिुमोदति

क्षेत्रफल/ऊाँचाई एवं समस्त हेतु

पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र जारी

करिे हेतु अधधकृत होंगे।

राज्य के स्थािीय वास्तुववदत-

रूपये 50,000/- एकमुश्त व रूपये

12,500/- प्रनत वषा (Renewal

Fee)।

राज्य

से

बाहर

के

वास्तुववदत-रूपये

1,00,000/-

एकमुश्त व रूपये 25,000/- प्रनत

वषा (Renewal Fee)।

4.2

बबन्दतु संख्या 16.2 (i) से

(iii) पर वखणात वास्तुववदत

क्जन्हे डडग्री प्राप्त ककये 5

वषा से कम समय हुआ

है।

मुख्य िगर नियोजक, राजस्थाि

द्वारा पंजीकरण करवाये जािे के

पश्चात् 500 व.मी. से अधधक एवं

1000 व.मी. क्षेत्रफल तक के

भूिण्डों पर अधधकतम 15 मी.

ऊाँचाई के भवि मािधचत्र अिुमोदति

हेतु अधधकृत होंगे।

राज्य के स्थािीय वास्तुववदत-रूपये

20,000/-

एकमुश्त

व

रूपये

7,500/- प्रनत वषा (Renewal Fee)।

4.3

बबन्दतु संख्या 16.2 (iv)

से

(vii)

पर

तकिीकीववदत वखणात

250 व.मी. क्षेत्रफल तक के समस्त

उपयोग के भवि मािधचत्रों को

प्राधधकरण में प्रस्तुत ककये जािे हेतु

अधधकृत

होंगे।

(अधधकतम-

बेसमेंट+भूतल+तीि मंक्जल)

10,000/- एकमुश्त व रूपये 2500/-

प्रनत वषा (Renewal Fee)।

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4.4

बबन्दतु संख्या 16.2 (viii)

से (x) पर तकिीकीववदत

वखणात

250 व.मी. क्षेत्रफल तक के समस्त

उपयोग के भवि मािधचत्रों को

प्राधधकरण में प्रस्तुत ककये जािे हेतु

अधधकृत

होंगे।

(अधधकतम-

बेसमेंट+भूतल+दतो मंक्जल)

रूपये 5,000/- एकमुश्त व रूपये

1500/-(Renewal Fee)।

16.6 पंजीकृि वासिुववद्/िकनीकीववद का दानयत्व (Responsibility of Registered Architect)

1. पंजीकृत तकिीकीववदत का दतानय्व होगा कक भवि के निमााण की अिुज्ञा ठदतये

जािे/पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र ठदतये जािे की अवस्था में भवि का संरचिा्मक अलभकल्पि

एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्था एवं भवि में अपेक्षक्षत सभी सेवाएं इि भवि ववनियमों तथा जहां

कहीं भी इि ववनियमों में अपेक्षक्षत है. िेशिल बबक्ल्डंग कोड ऑफ इक्ण्डया व िेशिल

इलेक्तट्रलसटी कोड के अिुसार निष्पाठदतत करे।

पंजीकृत तकिीकीववदत द्वारा समस्त दतेय शुल्क प्राधधकरण में जमा हो चुका है. इसकी

सुनिक्श्चतता की जावे।

पंजीकृत तकिीकीववदत द्वारा जारी ककये गये समस्त स्वीकृनत/प्रमाण पत्र एवं जमा रालश की

चालाि की प्रनत व अन्य निधााररत चैकललस्ट में वांनछत समस्त दतस्तावेज यथा स्वालम्व

संबंधधत, आवेदतक/स्वयं का शपथ पत्र, स्वीकृत मािधचत्र/स्वीकृनत पत्र आठदत जारी करिे की

ठदतिांक से 07 ठदतवस की अवधध में 01 सैट में स्वयं के स्तर पर प्राधधकरण में प्रस्तुत ककया

जािा सुनिक्श्चत ककया जावें। इसका उल्लंर्ि पाये जािे पर पंजीकृत तकिीकीववदत का

पंजीकरण रद्द अथवा निलक्म्बत ककये जािे की कायावाही की जावेगी।

2. उतत पंजीकृत तकिीकीववदत प्राधधकरण से संबंधधत अन्य िगर नियोजि संबंधी मािधचत्र यथा

स्थल मािधचत्र, उपववभाजि/पुिगािि मािधचत्र, ले-आउट प्लाि (सक्षमता के अिुरूप) आठदत

हस्ताक्षर करिे एवं प्राधधकरण की अिुमनत हेतु प्रस्तुत करिे हेतु भी अधधकृत होंगे।

3. िगर नियोजि सम्बन्धी तकिीकी कायों हेतु उतत पंजीकृत तकिीकीववदतों का मुख्य िगर

नियोजक, राजस्थाि द्वारा समय-समय पर Orientation Workshop आयोक्जत कर Skill Up-

gradation यथा िवीि तकिीक, िवीि नियमों आठदत की जािकारी दती जावेगी एवं पंजीकृत

तकिीकीववदतों के काया की समीक्षा उपरान्त पंजीकरण निरस्तीकरण के आदतेश भी ठदतये जा

सकेंगे।

4. पंजीकृि वासिुववद् से पूणािा एवं अधधवास प्रमाण पत्र प्राति करने के सलये सामान्य प्रर्क्रया

क्र.सं

पंजीकृि वासिुववद से पूणािा एवं अधधवास से प्रमाण-पत्र प्राति करने की प्रर्क्रया

1.

अिुज्ञाधारक द्वारा अिुमोठदतत भवि मािधचत्रों के अिुसार मौके पर निमााण काया पूणा होिे पर

पंजीकृत वास्तुववदत को पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र जारी ककये जािे हेतु निधााररत समस्त दतस्तावेजों के

साथ आवेदति ककया जािा होगा।

2.

पंजीकृत वास्तुववदत द्वारा निलमात भवि का मौका निरीक्षण ककया जाकर अिुमोठदतत भवि

मािधचत्रों के अिुसार निमााण पाये जािे पर अिुज्ञाधारक को पूणाता/अधधवास प्रमाण की रालश

हेतु मांग पत्र जारी ककया जािा होगा।

3.

अिुज्ञाधारक द्वारा प्राधधकरण में मांग पत्र अिुसार रालश जमा करवाया जाकर रसीदत की प्रनत

पंजीकृत वास्तुववदत को उपलब्ध करवाई जािी होगी।

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4.

पंजीकृत वास्तुववदत द्वारा जमा रालश की रसीदत प्राप्त कर ववकासकताा को में निधााररत

चैकललस्ट की पूनता कर पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र मय चैकललस्ट जारी ककया जािा होगा।

वास्तुववद् द्वारा चैकललस्ट में निधााररत समस्त दतस्तावेजों यथा साईट फोटोग्राफस्, मौके ककये

निमााण हेतु मािधचत्र (As-Built Drawings), को प्रमाखणत ककया जाकर ववकासकताा को

उपलब्ध करवाया जािा होगा।

5.

अिुज्ञाधारक द्वारा पंजीकृत वास्तुववदत द्वारा जारी पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र मय चैकललस्ट

एवं चैकललस्ट में निधााररत अन्य समस्त दतस्तावेजों को प्राधधकरण में जमा करवाया जािा

होगा।

6.

प्राधधकरण द्वारा अिुज्ञाधारक से प्राप्त पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र हेतु समस्त आवश्यक

दतस्तावेजों मय शुल्क जमा होिे की सुनिक्श्चतता उपरान्त आवेदतक को Acknowledgement

Letter जारी ककया जािा आवश्यक होगा।

7.

मौके पर अिुमोठदतत भवि मािधचत्र से ववचलि लेककि भवि ववनियमो के अन्तगात निमााण पाये जािे

पर पंजीकृत वास्तुववदत द्वारा अिुज्ञाधारक को मौके पर ककये गये निमााण अिुसार संशोधधत भवि

मािधचत्र सक्षम स्तर से अिुमोठदतत करवाये जािे हेतु सूधचत ककया जािा होगा। अिुज्ञाधारक द्वारा

सक्षम स्तर से तदतािुसार संशोधधत भवि मािधचत्र अिुमोठदतत करवाये जािे के पश्चात् ही

पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र जारी ककया जा सकेगा।

8.

मौके पर भवि ववनियमों के ववपररत ककये गये निमााण को हटाये जािे के उपरान्त एवं

अिुमोठदतत भवि मािधचत्रों के अिुसार निमााण पाये जािे पर ही पंजीकृत वास्तुववदत द्वारा

पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र जारी ककया जािा होगा।

9.

यठदत वास्तुववदत द्वारा गलत त्यों के आधार पर पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र जारी ककये जािे

पर प्राधधकरण द्वारा ऐसे गलत पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र को निरस्त ककया जा सकेगा एवं

प्राधधकरण की अलभशंषा पर राज्य सरकार द्वारा संबंधधत वास्तुववद् का पंजीकरण निरस्त

अथवा निलक्म्बत ककया जा सकेगा।

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17.

दण्र्डात्मक व्यवसथा (Penalty/Punishment Provision)

17.1 भवि निमााण में निधााररत मािदतण्डों के उल्लंर्ि होिे या निमााण मािक स्तर के अिुरूप िहीं होिे

पर निमााण को रोका जा सकता है एवं इसे आंलशक या पूणारूप से ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं

ऐसे समस्त निमााण की क्जम्मेदतारी अिुज्ञाधारी की होगी।

17.2 ऐसे ककसी पंजीकृत तकिीकीववदत, क्जसके द्वारा व्यवसाय की आचरण संठहता का उल्लंर्ि ककया

जािा अथवा ववनियमों के ववपरीत भवि मािधचत्र अिुमोदति/संशोधि/पूणाता प्रमाण-पत्र/अधधवास

प्रमाण-पत्र जारी ककया जािा अथवा गलत कथि ककया जािा अथवा ककसी सारवाि त्य को गलत

प्रस्तुत ककये जािा अथवा सारवाि त्यों को छुपाये जािा पाया जाता है, के ववरुि सक्षम

अधधकारी द्वारा पंजीयि निलक्म्बत/रद्द ककया जािे/स्थाई अथवा अस्थाई अवधध हेतु ब्लैकललस्ट

करिे की कायावाही, सुिवाई का अवसर ठदतया जाकर की जा सकेगी तथा ववकासकताा से लमललभगत

मािते हुए तकिीकीववद् के ववरुि एफ.आई.आर. प्राधधकरण द्वारा की जाकर ववधधसम्मत कायावाही

की जा सकेगी।

17.3 गलत त्यों पर प्राप्त की गई अथवा त्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृनत स्वतः निरस्त

मािी जायेगी एवं ऐसी निमााण स्वीकृनत प्राप्त करिे के ललये आवेदतिकताा को भी दतोषी मािा

जायेगा।

17.4 सक्षम अधधकारी द्वारा दती गई भवि निमााण स्वीकृनत को स्वालम्व का आधार िहीं मािा जायेगा

एवं वववाठदतत स्वालम्व की भूलम पर ठदतये गये निमााण स्वीकृनत के ललये प्राधधकरण क्जम्मेदतार िहीं

होगा, तयोंकक निमााण स्वीकृनत केवल मात्र प्रश्िगत भूलम पर तया निमााण ककया जा सकता है

अथवा अिुज्ञेय है यही दतशााता है।

17.5 भवि मािधचत्र स्वीकृनत की वैद्यता जारी करिे की ठदतिांक से 07 वषा तक होगी। परन्तु लीजडीड

में निधााररत अवधध में भूिण्ड पर स्वतंत्र आवास के भूिण्डों में एक ईकाई का निमााण एवं अन्य

भूिण्डों में भूिण्ड के अधधकतम भू-आच्छाठदतत क्षेत्र का 1/5 भाग का निमााण ककया जािा होगा।

उततािुसार निमााण कर ललये जािे पर पट्टे की निधााररत निमााण अवधध की शता का उल्लंर्ि िहीं

मािा जायेगा उततािुसर निधााररत अवधध में निमााण िहीं ककये जािे पर नियमािुसार पुिाग्रहण

शुल्क ववकासकताा द्वारा जमा करवाया जाकर लीजडीड में निधााररत निमााण अवधध को बढवाया

जािा होगा।

17.6 भूिण्ड पर भवि निमााण स्वीकृनत/मािधचत्र अिुमोदति प्राप्त ककये बबिा भवि निलमात होिे पर

निम्ि ताललका अिुसार शास्ती दतेय होगी:-

िासलका-24

प्रकरण का वववरण

बबना सवीकृनि र्कये गये

ननमााण का प्रकार

बबना अनुमनि ननमााण शासिी

मािधचत्र स्वीकृनत से

पूवा मौके पर ककया

गया निमााण

भवि ववनियमों के मापदतण्डों

के

अिुरूप

निमााण

(जो

स्वीकृनत योग्य है)

(i) गैर व्यावसानयक भूिण्डों में सकल

निलमात क्षेत्र x 90/- रू

(ii) व्यावसानयक भूिण्डों में सकल

निलमात क्षेत्र x 150/-रू

193

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Hkkx 6 ¼[k½

(i)

भवि ववनियमों के अिुरूप मौके पर ककये गये बबिा स्वीकृनत निमााण पर

उपरोततािुसार शाक्स्त ली जाकर भवि मािधचत्र स्वीकृनत जारी की जा सकेगी।

(ii)

भवि ववनियमों के ववपरीत ककये गये निमााण को हटाये जािे के उपरान्त ही भवि

मािधचत्र स्वीकृनत जारी की जािी होगी।

18.

ननरसन िथा व्यावृनि (Repeal and saving):

18.1 इि ववनियमों के प्रभावशील होिे के साथ ही पूवा के भवि ववनियम तथा इसमें समय-समय पर

ककये संशोधि तथा अन्य आदतेश स्वतः निरस्त हो जायेंगे।

18.2 इि ववनियमों के प्रभावशील होिे पर िगरीय क्षेत्र में प्रचललत ककसी अन्य अधधनियम/नियम के

प्रावधािों में ववरोधाभास होिे पर प्रचललत अधधनियम/नियम के प्रावधाि लागू होंगे।

18.3 यठदत ककसी भूिण्ड का आवंटि/पट्टा/लीजडीड/िीलामी द्वारा ववक्रय ककसी भी प्रयोजि हेतु सक्षम

अधधकारी द्वारा जारी ककया जाता है, जो इि ववनियमों में उल्लेखित सड़क की न्यूितम चौडाई

अथवा न्यूितम क्षेत्रफल के मापदतण्डों की पूनता िहीं करता हो, तो ऐसी क्स्थनत में क्जस सड़क पर

भूिण्ड क्स्थत है उसकी चौडाई तथा भूिण्ड क्षेत्रफल के आधार पर इि ववनियमों के तहत मापदतण्ड

रिते हुए भवि निमााण स्वीकृनत जारी की जा सकेंगी।

18.4 यठदत क्जला कलेतटर/राजस्व अधधकारी द्वारा पूवा में रूपांतररत भूलम पर आवेदतक द्वारा सक्षम स्तर

से स्वीकृनत प्राप्त कर निमााण काया ककया गया है तथा वतामाि में प्राधधकरण के क्षेत्राधधकार में

आिे के कारण आवेदतक द्वारा यठदत भवि मािधचत्र अिुमोदति/संशोधि/पूणाता प्रमाण पत्र/अधधवास

प्रमाण-पत्र हेतु आवेदति प्रस्तुत ककया जाता है तो िगरीय क्षेत्र में सक्म्मललत होिे से सक्षम स्तर से

जारी स्वीकृनत तथा संपररवताि/रूपांतरण आदतेश की शतों के अिुरूप ककये गये निमााण को

अिाधधकृत अथवा बबिा स्वीकृनत निमााण की श्रेणी में िहीं मािा जावेगा तथा ऐसे आवेदतिों पर इि

ववनियमों के अिुसार भवि निमााण अिुज्ञा शुल्क व अन्य दतेय शुल्क ललये जाकर आवश्यक

कायावाही नियमािुसार की जा सकेगी।

प्राधधकरण द्वारा ऑिलाईि अथवा ऑफलाईि अथवा पंजीकृत तकिीकीववदतों/वास्तुववदत द्वारा जारी

भवि मािधचत्र अिुमोदति/भवि पूणाता प्रमाण-पत्र/भवि अधधवास प्रमाण-पत्र की सूचिा भवि

स्वामी का िाम, पता, मोबाईल िं., ई-मेल एरेस/भवि मािधचत्र आवेदति प्राक्प्त ठदतिांक/भवि

मािधचत्र अिुमोदति ठदतिांक तथा भवि स्थल के Latitude/Longitude/DigiPIN/भूिण्ड की Satellite

lMap (eg. Bhuwan-ISRO, Google Map, Bing Map, Open Street Maps, etc) पर लोकेशि आठदत

िगरीय निकाय की वेबसाईट पर पृथक ललंक के रूप में उपलब्ध करवाया जािा अनिवाया होगा।

अनुसूची- 1

ववसभन्न गनिववधधयाँ एवं काया संगि के आधार पर आवर्शयक भवनों का वववरण

क्र.सं.

भवनों का

प्रकार

गनिववधधयों एवं काया संगि

1

आवासीय

स्वतंत्र आवासीय, बहु-आवासीय, पलेट्स, ग्रुप हाउलसंग, स्टुडडयों अपाटामेंट, ररटायमेंट

होम्स, हॉस्टल, फामा हाउस/पयाावरण मैत्री आवास, अकोडेबल हाउसेज ।

2

वाखणक्ज्यक

कन्फेतशिरी बाजार पशु बाजार, चारा बाजार, िादत तेल/र्ी बाजार,

िाद्याि/दताल/मसाला/शुष्क फल बाजार, बारदतािा बाजार, चाय बाजार, ककरािा

बाजार, मुगी उ्पादत बाजार, वस्त्र होजरी एवं गारमेंट बाजार लौह एवं

इस्पात/हाडावेयर बाजार पेन्ट एवं वानिाश बाजार प्थर पट्टी बाजार संगमरमर

Hkkx 6 ¼[k½

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एवं अन्य बबक्ल्डंग स्टोि बाजार इंट/बजरी/चूिा बाजार, सेिीटरी कफठटंग बाजार

अन्य निमााण सामग्री वस्तु बाजार म्स्य एवं मांस बाजार रसायि बाजार,

औषध बाजार शल्य धचकक्सा/वैज्ञानिक उपकरण बाजार, कागज/लेिि

सामग्री/पुस्तक प्रकाशि बाजार, मुद्राणालय क्षेत्र इलेतट्रोनिक/ववद्युत सामाि

बाजार, ऑटोमोबाइल एवं अन्य इंजीनियररंग पुजाा बाजार, लुबिकेठटंग ऑयल

बाजार, टायर एवं ट्यूब बाजार, पारम्पररक हस्तकला बाजार, लशल्पीकृत प्रस्तर

बाजार, पटािा बाजार, काडा बोडा कन्टेिसा एवं कागजी थैली बाजार, तम्बाकू

एवं सहउ्पादत बाजार, प्लाक्स्टक उ्पादत बाजार क्राकरी एवं बताि बाजार,

सोिा, चॉदती, जवाहरात एवं र्ि बाजार, चमा उ्पादत बाजार, साईककल बाजार,

धातु उ्पादत बाजार, खिलौिा एवं िेलकूदत के सामाि का बाजार, िुदतरा दतुकािे

ररपेयर शॉप/सववास शॉप/ववववध ववनिमााण दतुकाि, साप्ताठहक बाजार/हाट

बाजार,

बेडडंग

बूथ

(क्स्थर)

ककयोस्क,

अिौपचाररक

िुदतरा

दतुकािे,

रेस्टोरेंट/कैफेटेररया निजी क्षेत्र के व्यावसानयक प्रनतष्िाि, बैंक, प्रदतशािी एवं

बबक्री क्षेत्र, केटरर, पेट्रोल/गैस कफललंग स्टेशि, इलेक्तट्रक व्हीकल चाक्जिंग

स्टेशि, जंक शॉप, पुष्प ववक्रेता, डेयरी बूथ, फल एवं सब्जी की दतुकाि, िाई

की दतुकाि, लसिेमा, लमिीप्लेतस, मल्टीप्लेतस, धमा कॉटा, वववाह स्थल, गेस्ट

हाउस/लोक्जंग एवं बोडडिंग हाउस ।

3

पयाटि इकाई होटल, होटल हाउलसंग, ररसोटा/ररसोटा हाउलसंग/हैल्थ ररसोटा/स्पोटास ररसोटा/मोटल

एवं पयाटि िीनत में उल्लेखित अन्य उपयोग।

4

संस्थागत

सरकारी एवं अिासरकारी कायाालय, स्वाय्त शासि कायाालय, सरकारी

आरक्षक्षत क्षेत्र, शैक्षखणक संस्थाि, धचकक्सा संस्थाि, ऑटो मोबाईल्स राईववंग

स्कूल, व्यावसानयक प्रबन्ध संस्थाि, होटल प्रबन्ध संस्थाि, ग्रामीण प्रबन्ध

संस्थाि, स्वयंसेवी संस्थाऐं, औद्योधगक प्रलशक्षण संस्थाि, सरकारी/अिा

सरकारी एवं सावाजनिक क्षेत्र के प्रलशक्षण संस्था, वोकेशिल प्रलशक्षण संस्थाि,

िेलकूदत प्रलशक्षण संस्थाि, रेि बसेरा, धमाशाला, लशशु सदति/कामकाजी मठहला

सदति, वृिावस्था सदति, प्रौढ लशक्षा/लशक्षाकमी केन्द्र आठदत, कला, एवं हस्तकला

प्रलशक्षण केन्द्र, आंगिबाडी केन्द्र, पैथोलॉक्जकल लैबोरेट्री/क्तलनिक/डाइग्िोक्स्टक

सेन्टर, प्रसूनत िलसिंग सदति, मात एवं लशशु स्वास््य केन्द्र, निजी िलसिंग

सदति, संग्रहालय, कला दतीधाा, प्लेिेटोररयम, मठहला सदति, सामुदतानयक केन्द्र,

स्थायी व्यापार मेला भूलम, योग एवं साधिा केन्द्र, धालमाक एवं सामाक्जक

सांस्कृनतक केन्द्र, श्मशाि, कबिस्ताि/सीमेट्री, अक्ग्िशमि केन्द्र, जेल,

सुधार/बाल अपराध सदति, टेललफोि एतसचेंज, डाकर्र, तारर्र निजी कोररयर

सेवा, दतूरदतशाि केन्द्र, आकाशवाणी, दतूरसंचार टावर, एवं स्टेशि, गैस

बुककंग/सप्लाई स्थाि, पुललस थािा, पुललस चौकी, पुललस लाइि, िागररक

सुरक्षा/होम गाडा, फोरक्न्सक ववभाग प्रयोगशाला, सभा भवि, सॉफ्टवेयर

एप्लीकेशि, कॉल सेन्टर, मेडडकल ट्रान्सकक्रपशि, बायो इन्फोरमेठटक, वेब

डडक्जटल डवलपमेंट सेन्टर, सूचिा प्रोद्योधगकी।

5

औद्योधगक

कृवष आधाररत उद्योग, यांबत्रकी, अलभयांबत्रकी, रसायि, एवं औषध उद्योग,

धाक््वक उद्योग, वस्त्र उद्योग, ग्लास एवं लसरेलमक उद्योग, चमा उद्योग,

सीमेंट उद्योग, जोखिम प्रधाि उद्योग, प्लाक्स्टक उद्योग, ग्रेिाईट उद्योग,

संगमरमर उद्योग, एवं अन्य कठटंग एवं पॉलललशंग उद्योग, सेिेट्री वेयर

उद्योग, सीमेंट उ्पादत उद्योग, बबजली सामग्री उद्योग, इलेतट्रानिक उद्योग,

गललचा उद्योग, स्टील फिीचर उद्योग, वस्त्र रंगाई एवं छपाई उद्योग, टायर

195

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ररट्रेडडंग उद्योग, वध एव अन्य मांस प्रौसेलसंग उद्योग, कुटीर/गृह उद्योग,

डेयरी प्लांट, स्टोि क्रेशर, ििि एवं िदताि, ईंट चूिा भट्ट, भण्डारागार,

भण्डारण एवं अ-ज्वलिशील वस्तुओं के ललए डडपो, कोल्ड स्टोरेज एवं

दतुग्धप्रशीतक संयत्र, जंक याडा पेट्रोल उ्पादति डडपो गैस गोदताम कोल याडा,

ईधि, लकडी याडा, स्टीलयाडा, डेयरी उ्पादत योजिा, ऑटो सववास स्टेशि।

6

वेयर

हाउस/गोदताम

कृवष आधाररत वेयर हाउस, सामान्य वेयर हाउस, गैस गोदताम, भडाण्रण हेतु

अन्य गोदताम।

7

आमोदत-प्रमोदत स्पोट्ास कॉम्पलेतस, एम्यूजमेंट पाका।

8

ववशेष प्रकृनत

िोस कूडाकरकट संग्रह केन्द्र, िोस कूडाकरकट उपचार संयत्र एवं निस्तारण

भूलम के भवि, सीवरेज व गन्दता जल उपचार संयत्र, सुलभ शौचालय/पक्ब्लक

शौचालय, चमड़ी एवं ह्डी संग्रह केन्द्र, वध गृह, वाटर कफल्टर एवं ट्रीटमेंट

प्लान्ट, जल सेवा के जलाशय एवं पक्ब्लक स्टेशि, प्याउ, पावरधग्रड स्टेशि,

ववद्युत उ्पादति संयत्र, पाका एवं िेल के मैदताि, अन्य िुले स्थाि, क्स्वलमंग

पूल, िुला धथयेटर/रंगमंच, गोल्फ कोसा, पोलोग्राउण्ड, इण्डोर स्टेडडयम,

आउटडोर स्टेडडयम, िेलकूदत पररसर, रीजिल पाका/शहर स्तरीय पाका, पक्षी

अभयारण्य, विस्पनत पाका, प्राणी ववज्ञाि पाका, यातायात प्रलशक्षण पाका,

एतयूररयम, व्यापक पररवहि कोररडोर, पाककिंग स्थल, तांगा स्टेण्ड, िेला

स्टेण्ड, बेलगाडी/ऊाँटगाडी स्टेण्ड, ररतशा स्टेण्ड, टैतसी स्टेण्ड, बस स्टॉप, बस

स्टेण्ड, रेलवे स्टेशि, रेलवे सामाि याडा, रेलवे याडा, एयर पोटा, हैलीपेड, एयर

कारगो पररसर, िगर पाललका चूाँगी चौकी, ट्रक टलमािल्स/ट्रक स्टेण्ड, पथकर

चौकी, बबक्री कर चौकी, चैक पोस्ट, बस ठटककट, बुककंग एवं आरक्षण कायाालय,

कन्टेिर सेवा पररसर, कृवष अिुसंधाि फामा, कृवष फामा, पुष्प कृवष फामा,

ठटश्यूकल्चर, उपवि, पौधशाला, मुगी पालि, डेयरी एवं सूअर/बकरी एवं

भेड/अश्व फामा, कक्रकेट स्टेडडयम, स्पोटास तलब और एकेडमी।

िोट:-

उपरोतत ववशेष प्रकृनत के भविो की गनतववधधयों एवं काया के ललए भवि जहााँ भी आवश्यक हो

मुख्य िगर नियोजक, राजस्थाि द्वारा मािक स्तर निधााररत ककए जा सकेंगे।

उतत अिुसूची को राज्य सरकार द्वारा संशोधधत ककया जा सकेगा।

अनुसूची-2

भवन ननमााण संबंधधि दरें

क्र.सं.

शु्क का प्रकार

ननमााण का प्रकार

शु्क दर रूपये में

1.

जीच फीस (प्राथािा पत्र

के साथ दतेय) भूिण्ड

क्षेत्रफल पर

गैर

वाखणक्ज्यक

भूिण्ड

(आवासीय/संस्थागत/पयाटि

ईकाई/औद्योधगक/वेयर हाउस)

15/- प्रनत वगामीटर

(अधधकतम रालश 1,00,000/-)

वाखणक्ज्यक/लमधश्रत भूिण्ड

45/- प्रनत वगामीटर

(अधधकतम रालश 3,00,000/-)

2.

भवि

मािधचत्र

अिुमोदति

शुल्क

(अिुमोठदतत मािधचत्र

जारी करिे से पूवा दतेय)

500 व.मी. तक गैर वाखणक्ज्यक

भूिण्ड हेतु

प्रस्ताववत मंक्जलों की संख्या ×

भूिण्ि का क्षेत्रफल व. भी. में x 30/-

(उदताहरण-200 प.मी. के भूिण्ड पर

भू-तल व दतो मंक्जल प्रस्ताववत होिे

पर रालश 3 x 200 x 30 18 000/-)

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500 व.मी. क्षेत्रफल तक के

वाखणक्ज्यक/लमधश्रत भूिण्ड हेतु

प्रस्ताववत

मंक्जलों

की

संख्या

भूिण्ड का क्षेत्रफल व मी. में x

95/(उदताहरण- 200 य.मी. के भूिण्ड

पर भू-तल व दतो मंक्जल प्रस्ताववत

होिे पर रालश 3 x 200 x 95=

57000/-)

500 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूिण्ि पर प्रस्ताववत सकल निलमात क्षेत्र

के आधार पर निम्ि शुल्क दतेय होगा-

(1) गैर वाखणक्ज्यक भूिण्ड हेतु

60/- प्रनत व. मी.

(2) वाखणक्ज्यक/लमधश्रत भूिण्ड

हेतु

95/- प्रनत व. मी.

(3)

पेट्रोल

पम्प

(समस्त

क्षेत्रफल)

भूिण्ड का क्षेत्रफल x 95/- प्रनत

दत. मी.

3.

शहरी

गरीबों

को

आधारभूत

सुववधाएाँ

(BSUP shelter fund)

बहुमंक्जले भवि (15 मीटर से अधधक ऊाँचाई के भवि)

लमधश्रत/वाखणक्ज्यक

सकल निलमात क्षेत्र के आधार पर

25/- प्रनत वगामीटर

फामा

हाउस/

आवासीय,

संस्थागत/औद्योधगक/वेयर

हाउस

सकल निलमात क्षेत्र के आधार पर

10/- प्रनत वगामीटर

4.

वषाा जल संग्रहण एवं

वृक्षारोपण हेतु अमाित

रालश

(ररफन्डेबल)

भवि (15 मीटर ऊाँचाई

तक) समस्त उपयोगों

के भूिण्डों हेत

भूिण्ड (225 से अधधक व 500

वगामीटर तक)

50000/- रूपये

भूिण्ड (500 से अधधक व 750

वगामीटर तक)

75000/- रूपये

भूिण्ड (750 से अधधक व 2500

वगामीटर तक)

1 लाि

भूिण्ड (2500 से अधधक व 4000

वगामीटर तक)

2 लाि

भूिण्ड (4000 से अधधक व

10000 वगामीटर तक)

3 लाि

भूिण्ड (10000 वगामीटर से

अधधक)

5 लाि

नोट- क्जि प्रोजेतटों का ररयल एस्टेट (रेगुलेशि एण्ड डवलपमेंट) अधधनियम, 2016 एवं इसके

तहत बिाये गये राजस्थाि ररयल एस्टेट (रेगुलेशि एण्ड डवलपमेंट) नियम, 2017 के

प्रावधािों के तहत पंजीकरण करवाया जािा अनिवाया है, ऐसे प्रोजतट्स को छोड़कर, अन्य

प्रस्ताववत भविों हेतु उपरोततािुसार निधााररत अमाित रालश को नियमािुसार प्रावधािों की

सुनिक्श्चत करिे हेतु भवि निमााण स्वीकृनत जारी करिे से पूवा िकदत बैंक राफ्ट/बैंक गारन्टी

के रूप में भवि निमााता द्वारा प्राधधकरण को जमा करािे होंगे। यह अमाित रालश अधधवास

प्रमाण-पत्र जारी ककये जािे के उपरान्त भवि निमााता को लौटाई जा सकेगी।

5.

वषाा जल संग्रहण एवं

वृक्षारोपण हेतु अमाित

रालश

(ररफन्डेबल)

भवि (15 मीटर ऊाँचाई

भूिण्ड (750 से अधधक व 2500

वगामीटर तक)

2 लाि

भूिण्ड (2500 से अधधक व

4000 4 लाि वगामीटर तक)

4 लाि

197

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से अधधक ऊाँचाई के)

समस्त

उपयोगों

के

भूिण्डों हेतु

भूिण्ड (4000 से अधधक व

10000 वगामीटर तक)

6 लाि

भूिण्ड (10000 वगामीटर से

अधधक)

10 लाि

6.

बेटरमेन्ट लेवी

आवासीय

संस्थागत/पयाटि

ईकाई/औद्योधगक/वेयर

हाउस/अमोदत-प्रमोदत उपयोग हेतु

आवासीय आरक्षक्षत दतर का 20

प्रनतशत

वाखणक्ज्यक उपयोग हेतु

आवासीय आरक्षक्षत दतर का 40

प्रनतशत

क्जि भूिण्डों पर बहुमंक्जला भवि प्रस्ताववत है, ऐसे प्रकरणों को छोडकर अन्य समस्त प्रकरणों में

बैटरमेंट लेवी भवि मािधचत्र जारी ककये जािे से पूवा एक मुश्त जमा करवाई जािी होगी।

बहुमंक्जला भवि प्रस्ताववत होिे लेय बेटरमेंट लेवी की रालश ववकासकताा द्वारा

निम्िािुसार पााँच ककश्तों में जमा करवाई जा सकेगीः-

वववरण

प्रनतशत

समयावधध

(i)

प्रथम ककश्त

बेटरमेंट लेवी का 20 प्रनतशत

भवि मािधचत्र स्वीकृनत जारी

करिे से पूवा

(ii)

द्ववतीय ककश्त

बेटरमेंट लेवी का 20 प्रनतशत

भवि मािधचत्र स्वीकृनत जारी

करिे की नतधथ से छह माह

(iii)

तृतीय ककश्त

बेटरमेंट लेवी का 20 प्रनतशत

भवि मािधचत्र स्वीकृनत जारी

करिे की नतधथ से एक वषा

(iv)

चतुथा ककश्त

बेटरमेंट लेवी का 20 प्रनतशत

भवि मािधचत्र स्वीकृनत जारी

करिे की नतधथ से एक वषा छह

माह

(iv)

पंचम ककश्त

बेटरमेंट लेवी का 20 प्रनतशत

भवि मािधचत्र स्वीकृनत जारी

करिे की नतधथ से दतो वषा

नोट:-

1. उपरोततािुसार ककश्तों की रालश के उ्तर ठदतिांककत चैक (Post Dated Cheque) लेकर ही मािधचत्र

स्वीकृत ककये जावे।

2. उ्तर ठदतिांककत चैक (Post Dated Cheque) अस्वीकृत (Dishonour) होिे पर चैक में उल्लेखित

ठदतिांक से 15 प्रनतशत प्रनत वषा की दतर से ब्याज वसूलिीय होगा।

3. अंनतम ककस्त जमा होिे की ताररक तक सम्पूणा रालश जमा िहीं होिे पर अधधकतम छह माह में

15 प्रनतशत ब्याज की दतर से मय ब्याज रालश जमा करवाई जािी होगी।

4. बेटरमेंट लेवी हेतु अनतररतत बी.ए.आर. क्षेत्र का न्यूितम 15 प्रनतशत क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल

की इकाईयां प्राधधकरण को रहि रििी होगी। क्जसका उल्लेि िगरीय निकाय द्वारा जारी

स्वीकृत मािधचत्र में एवं भवि मािधचत्र स्वीकृनत पत्र में करिा अनिवाया होगा।

5. यठदत बबन्दतु संख्या 03 में निधााररत अवधध में सम्पूणा बेटरमेंट लेवी ब्याज जमा िहीं कराई जाती है

तो रहि रिे गये इकाई का कब्जा कर बेचाि ककया जा सकेगा। िगरीय निकाय द्वारा इस अवधध

को 15 प्रनतशत की दतर से ब्याज एवं बकाया मूल रालश की न्यूितम 20 प्रनतशत की पैिल्टी के साथ

01 वषा के ललये बढाया जा सकेगा। उतत ववस्ताररत अवधध में भी वांनछत रालश जमा िहीं करवाये

जािे पर अिुमोठदतत मािधचत्र स्वतः ही निरस्त मािे जावेगें एवं प्राधधकरण द्वारा भवि का

निमााण काया रूकवाया जाकर भवि को सील करिे की कायावाही की जावेगी।

6. भवि का पूणाता प्रमाण पत्र/आंलशक पूणाता प्रमाण पत्र प्राधधकरण अथवा पंजीकृत तकिीकीववद्

द्वारा बेटरमेंट लेवी की सम्पूणा रालश मय ब्याज (यठदत दतेय हो तो) जमा होिे का अदतेय प्रमाण

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पत्र/रहि मुतत प्रमाण पत्र प्राधधकरण द्वारा जारी ककये जािे की सुनिक्श्चतता उपरान्त ही जारी

ककये जा सकेगा। इसकी सम्पूणा क्जम्मेदतारी पूणाता प्रमाण पत्र/आंलशक पूणाता प्रमाण पत्र जारी

करिे वाले िगरीय निकाय के अधधकारी/पंजीकृत तकिीकीववद् की होगी।

7. इि ववनियमों से पूवा के अिुमोठदतत प्रकरणों में भी जहााँ ककस्तों में बेटरमेंट लेवी जमा करवाई जािी

हो, उिमें भी पूणाता प्रमाण पत्र प्राधधकरण/एमपैिल्ड आककाटेतट द्वारा प्राधधकरण से अदतेय प्रमाण

पत्र जारी करिे के पश्चात् ही ऐसे प्रकरणों में पूणाता प्रमाण पत्र जारी ककये जायेंगे।

8. बैटरमेन्ट लेवी हेतु समस्त उ्तर ठदतिांककत चैक (Post Dated Cheque) जमा होिे की

सुनिक्श्चतता होिे के उपरान्त ही पूणाता/आंलशक पूणाता प्रमाण पत्र जारी ककया जावें।

7.

लेबर सेस

10 लाि रूपये की लागत तक के निजी आवास निमााण काया पर उपकर

दतेय िहीं होगा। अन्य भूिण्डों हेतु भवि निमााण स्वीकृनत जारी करिे से

पूवा प्रथम वषा में ववकासकताा द्वारा ककये जा रहे निमााण की लागत की 1

प्रनतशत की दतर से रालश श्रम ववभाग में जमा करवा कर रसीदत प्रस्तुत करिी

होगी। भवि पूणाता प्रमाण पत्र जारी करिे से पूवा निमााण लागत की कुल 1

प्रनतशत रालश श्रम ववभाग में जमा कराकर श्रम ववभाग से अिापक््त

प्रमाण पत्र प्राप्त ककया जािा होगा।

8.

फायर सेस

राज्य सरकार के आदतेश ठदतिांक 21.01.2020 के अिुसार अक्ग्िशमि रालश

एक्तसस बैंक के केन्द्रीकृत िाता सख्या 919010091350994 िांच सी-

स्कीम जोधपुर आई.एफ.एस. कोड UTIBOCCH274 में जमा करािी

होगी। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदतेशों के

अिुसार अक्ग्िशमि अिापक््त प्रमाण पत्र लेिा एवं उसे पुि वैध करवािा

अनिवाया होगा।

9.

(i) भवि पूणाता प्रमाण

पत्र

गैर वाखणक्ज्यक

10/- प्रनत व.मी सकल निलमात क्षेत्र

पर, अधधकतम रालश 2.0 लाि

लमधश्रत/वाखणक्ज्यक

20/- प्रनत व.मी सकल निलमात क्षेत्र

पर, अधधकतम रालश 4.0 लाि

(ii)

भवि

अधधवास

प्रमाण पत्र

गैर व्यावसानयक

05/- प्रनत व.मी सकल निलमात क्षेत्र

पर, अधधकतम रालश 1.0 लाि

लमधश्रत/वाखणक्ज्यक

10/- प्रनत व.मी सकल निलमात क्षेत्र

पर, अधधकतम रालश 2.0 लाि

10.

भवन ववसिार-

यठदत ककसी पूवा निलमात भवि के निलमात क्षेत्र में ववस्तार ककया है तो अनतररतत प्रस्ताववत निमााण

क्षेत्र/मंक्जल पर क्र.सं. 1, 2 व 3 एवं बेटरमेंट लेवी (यठदत लागू हो तो) के अिुसार रालश दतेय होगी। ऐसे

ववस्ताररत क्षेत्र हेतु निम्िािुसार दतेय फायर सेस, लेबर सेस आठदत जमा करवािे होंगे।

11.

अनुमोददि भवन मानधचत्र की वैध अवधध में संशोधन-

आवदतेक द्वारा एक बार निमााण स्वीकृनत प्राप्त करिे के पश्चात् अिुमोठदतत भवि (Validity)

मािधचत्र की वैध अवधध के दतौराि मािधचत्र संशोधधत कर अिुमोठदतत कराए जाते है, तो अिुमोदति

शुल्क का 20 प्रनतशत दतेय होगा।

12.

अनुमोददि भवन मानधचत्र की वैध अवधध पर्शचाि् सशोधन-

यठदत निधााररत वैध अवधध के पश्चात् संशोधि करवाया जाता है तो अिुमोदति शुल्क का 40 प्रनतशत

दतेय होगा।

13.

अनुमोददि भवन मानधचत्रों की अनुज्ञा अवधध बिाने बाबि-

भवि मािधचत्रो की अिुज्ञा अवधध, भवि मािधचत्र अिुमोदति कर जारी ककये जािे की ठदतिांक से सात

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वषा दतेय होगी। निधााररत अवधध के पश्चात भी निमााण पूणा िहीं होिे पर अिुमोदति शुल्क की 20

प्रनतशत रालश लेकर आगामी 02 वषा के ललए तथा इसके अनतररतत अवधध हेतु प्रनत वषा हेतु अिुमोदति

शुल्क की 20 प्रनतशत रालश लेकर मािधचत्र अिुज्ञा अवधध बढाई जा सकेगी।

14.

राजकीय एवं अिा-राजकीय उपयोग के भविों की निमााण स्वीकृनत हेतु शुल्क दतेय िहीं होगा।

सामाक्जक एव धालमाक कायों मे अग्रखण अलाभकारी पजीकृत चैररटेबल संस्थाएाँ को लोक उपयोगी

सुववधाऐं यथा धचकक्सा सुववधाऐं, शैक्षखणक सुववधाऐं, वृिाश्रम, अिाथालय, िारी निकेति,

कुष्िाश्रम, धमाशाला, निशततजि केन्द्र, िशामुक्तत केन्द्र कन्याश्रम, बालगृह आठदत भविों तथा

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी ववलभन्ि िीनतयों में उल्लेखित प्रावधािों अिुसार छूट

लागू होगी।

15.

मैकेनिकल पाककिंग की सुनिक्श्चतता करिे हेतु आवेदतक से प्रनत मैकेनिकल कार पाककिंग (सरफेस कार

पाककिंग के अनतररतत) एक लाि रूपये अमाित रालश बैंक गारंटी के रूप में ली जावेगी, भवि अिुज्ञा

की अवधध 07 वषा की वैद्यता अिुसार बैंक गारन्टी की वैद्यता भी 07 वषा हेतु प्रस्तुत करिी होगी।

उतत बैंक गारन्टी निधााररत मैकेनिकल कार पाककिंग के निमााण की सुनिक्श्चतता के पश्चात् भवि

पूणाता प्रमाण पत्र जारी करिे पर लौटा दती जावेगी।

नोट :- उपरोततािुसार ववठहत भवि निमााण संबधी रालश हेतु आवेदतक द्वारा मांग पत्र जारी होिे की ठदतिांक से

60 ठदतवस की अवधध में मांग रालश जमा करािी होगी। 60 ठदतवस की अवधध में रालश जमा ि होिे पर

अगले 60 ठदतवस में 15 प्रनतशत ब्याज के साथ रालश जमा करायी जा सकेगी। ब्याज की गणिा ववलम्ब

अवधध के ललए ही की जावगी। मांग पत्र जारी होिे की ठदतिांक से यठदत 120 ठदतवस की अवधध में भी मांग

रालश जमा ि होिे पर जांच शुल्क जब्त कर प्राप्त आवेदति को निरस्त ककया जा सकेगा। त्पश्चात्

आवेदतक को भवि निमााण स्वीकृनत हेतु पुिः आवेदति प्रस्तुत ककया जािा होगा।

16 बहुनिवास इकाई के भविों में योजिाओं में आधाभूत सुववधाओं के सुदृढीकरण हेतु प्रनत निवास इकाई

25000/- रूपये अनतररतत रालश (अन्य सभी दतेय शुल्क के अनतररतत) दतेय होगी।

17 गैर व्यावसानयक भूिण्डों पर नियमािुसार व्यवसानयक उपयोग प्रस्ताववत होिे पर व्यवसानयक

उपयोग के क्षेत्रफल पर आवासीय आरक्षक्षत दतर का 40 प्रनतशत शुल्क दतेय होगा।

18 राज्य सरकार की ववलभन्ि िीनतयों के तहत स्वीकृत प्रोजेतट में िीनत के अिुरूप प्रदत्त आंलशक/पूणा

छूटें लागू होंगी।

19 ररटायामेंट होम्स की भवि निमााण स्वीकृनत हेतु भवि मािधचत्र अिुमोदति शुल्क एवं शहरी गरीबों को

आधारभूत सुववधाऐं हेतु शुल्क लेय िहीं होगें।

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अनुसूची-3

भवन ननमााण हेिु आवर्शयक शपथ पत्र/अनापजत्ि प्रमाण पत्र/सदटार्फकेट संबंधधि ववभाग से प्राति र्कया

जाना होगा :-

क्रसं

आनापजत्ि/सदटा

र्फकेट

आवर्शयकिा

मानधचत्र

अनुमोदन के

समय

पूणािा प्रमाण

पत्र के समय

अधधवास

प्रमाण पत्र

के समय

1.

Fire NOC

राज्य सरकार के आदतेश

ठदतिांक

20.01.2020

के

अिुसार आवश्यक होिे पर

शपथ पत्र

-

स्थाई फायर

एिओसी

2.

Airport NOC

ववनियम 4.15 (×) के

अिुसार

मािधचत्र

अिुमोदति

के

समय

प्रस्तुत

ककया जािा है।

-

-

3.

Environment

NOC

from

Environment

Department

20,000 व.मी. से अधधक

सकल निलमात क्षेत्रफल होिे

पर

शपथ पत्र

पूणाता प्रमाण

पत्र के समय

प्रस्तुत ककया

जािा है।

-

4.

Consent to

Establish

from Pollution

Control Board

2500 व.मी. सकल निलमात

क्षेत्रफल होिे पर

शपथ पत्र

पूणाता प्रमाण

पत्र के समय

प्रस्तुत ककया

जािा है।

-

5.

Consent to

Operate

from Pollution

Control Board

2500 व.मी. सकल निलमात

क्षेत्रफल होिे पर

शपथ पत्र

-

अधधवास

प्रमाण

पत्र

प्राप्त ककये

जािे से 3

माह

की

अवधध

में

प्रस्तुत

ककया जािा

है।

6.

Labour Cess- No

Dues Certificate

10 लाि रूपये की लागत

तक

के

निजी

आवास

निमााण काया पर उपकर

दतेय िहीं होगा। शेष सभी

पर उपकर दतेय होगा।

प्रथम वषा में ककये

जािे हेतु निमााण

क्षेत्रफल की रालश

का 1 प्रनतशत

पूणाता प्रमाण

पत्र के समय

प्रस्तुत ककया

जािा है।

-

7.

IBS NOC

Multistoried buildings,

Educational Institutions,

Hospitals, Office

Building and Shopping

mall/Commercial

Complexes.

शपथ पत्र

-

-

201

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8.

Rain water

Harvesting

225 वगामीटर तथा इससे

अधधक क्षेत्रफल के भूिण्डों

।

शपथ पत्र

पूणाता प्रमाण

पत्र के समय

प्रस्तुत ककया

जािा है।

-

9.

Structural

Certificate

15 मी. से अधधक ऊाँचाई के

भवि हेतु

शपथ पत्र

(प्रपत्र-7)

पूणाता प्रमाण

पत्र के समय

प्रस्तुत ककया

जािा है। (प्रपत्र-

8)

-

10. Service

Drawings

15 मी. से अधधक ऊाँचाई के

भवि प्रस्ताववत होिे पर।

शपथ पत्र

पूणाता प्रमाण

पत्र के समय

प्रस्तुत ककया

जािा है।

-

11. Green Building

Certificate

10,000 व.मी. से अधधक

क्षेत्रफल के भूिण्डों पर

शपथ पत्र

ग्रीि बबक्ल्डंग

सठटाकफकेट

-

12. RECBC

Certificate

100 KW & above

connected load or 120

KW & above contract

demand non-residential

building

शपथ पत्र

-

-

िोट :- उतत के अनतररतत ककसी ववशेष प्रकरण में राज्य सरकार के आदतेश अथवा प्राधधकरण के चाहे अिुसार

आवश्यक दतस्तावेज सम्बंधधत संस्था/ववभाग से प्राप्त ककये जािे होंगे।

अनुसूची 4

भवन ननमााण से संबंधधि पयाावरणीय शिें जो र्क पयाावरण मैत्री हाउससंग में भी उपयोग की जावेगी।

क-

5000 वगा मीटर से उपर और 20000 वगा मीटर िक के सकल ननसमाि क्षेत्रफल के सलए अननवाया

पयाावरणीय शिे

क्र.सं.

माध्यम

पयाावरणीय शिे

1.

प्राकृनतक निकासी

प्राकृनतक निकासी प्रणाली की इिलेट और आउटलेट बबन्दतु को यथावत्

रिा जाएगा पािी के निबााध बहाव को सुनिक्श्चत करिे के ललए चैिल

का आकार पयााप्त होिा चाठहए।

2.

जल संरक्षण-वषाा जल

संग्रहण और भू-जल

पुिभारण

एक वषाा संग्रहण योजिा को डडजाइि करिे की आवश्यकता है क्जसमें

पुिभारण नछद्रो/बोर (5000 वगा मीटर सकल निलमात क्षेत्र पर कम से

कम एक) ठदतया जाएगा। वषाा से संग्रहीत जल को र्रेलू कायों में पुिः

उपयोग के ललए टैंक में इकट्ठा करिा चाठहए। यह सब एक पृथक पािी

की टंकी और पाईप लाईि की व्यवस्था के द्वारा ककया जाएगा ताकक

यह जोधपुर जलापूनता के पेयजल में ि लमल सके। अनतररतत संग्रहीत

ककये हुए बरसाती जल को इसकी सफाई की व्यवस्था के बादत पाइप

लाईि के द्वारा पररसर में ट्यूबवेल बोर से जोडिा चाठहए।

2. (क)

िडंजे (Unpaved area) का क्षेत्र, िुले स्थाि का 20 प्रनतशत अथवा

इससे ज्यादता होगा।

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3.

िोस अपलशष्ट प्रबंधि

अपलशष्ट के पृथतकरण के ललए भूलम पर अलग-अलग गीले और सूिे

बबन्स उपलब्ध करवाए जािे चाठहए।

4.

ऊजाा

सावाजनिक स्थािों पर एल.ई.डी/सौर लाईटें लगाई जािी चाठहए।

5.

वायु की गुणवता एवं शोर

निमााण काया के दतौराि धूल, धुआाँ और कूड़ा-करकट रोकथाम मापांक

जैसे कक स्कीि, मोरचाबंदती (Barricading) लगाई जाएगी। स्थल पर

रेत और सामग्री लािे वाले ट्रकों केललए प्लाक्स्टक/नतरपाल के कवरों

का उपयोग ककया जािा चाठहए।

5. (क)

डी.जी. सैट की निकास िली, यठदत लगाई गई हो, भवि से कम से कम

10 मीटर की दतूरी पर हो। यठदत वह 10 मीटर से कम की दतूरी पर है तो

निकास िली को भवि से 3 मीटर उपर उिाया जािा चाठहए।

6.

हररत कवर

प्रनत 50 वगा मीटर भूलम के ललए कम से कम 2 पेड लगाया जाएगा और

इसकी दतेिभाल की जाएगी। इस उद्देश्य के ललए ववद्यमाि पेडों को भी

मािा जाएगा। पेडों की स्थािीय प्रजानतयों लगािे को वरीयता दती जािी

चाठहए।

6. (क)

जहााँ पेडों को काटिे की आवश्यकता हो तो 1:3 के अिुपात (1 पेड के

कटिे पर 3 पेड लगािा) में इस आबंध के साथ प्रनतपूरक पेड लगाए

जाएंगे कक ऐसे पेडों का रिरिाव ककया जाएगा।

ख- 20000 वगा मीटर से अधधक और 50000 वगा मीटर िक सकल ननसमाि क्षेत्र के सलए पयाावरणीय शिें

क्र.सं.

माध्यम

पयाावरणीय शिे

1. प्राकृनतक निकासी

प्राकृनतक निकासी प्रणाली की इिलेट और आउटलेट बबन्दतु को यथावत्

रिा जाएगा पािी के निबााध बहाव को सुनिक्श्चत करिे के ललए चैिल

का आकार पयााप्त होिा चाठहए।

2. जल संरक्षण-बरसाती

जल संग्रहण और भूजल

पुिभारण

वहााँ बरसाती जल संग्रहण योजिा बिािे की आवश्यकता है जहााँ

रीचाजा बोर (न्यूितम 4000 वगा मीटर भूलम) पर एवं उपलब्ध होगा।

जहााँ भी संभव हो बरसाती जल निकास को रीचाजा बोर से जोडा जाए

और अधधक जल, यठदत कोई हो, को या तो स्थल के सबसे िीचे के बबन्दतु

से जोडा जाए यठदत प्राकृनतक जल संसाधि ववद्यमाि हो, अथवा इसे

शहर के बरसाती जल लाईि से जोडा जाए।

2. (क)

िडंजे (Unpaved area) का क्षेत्र, िुले स्थाि का 20 प्रनतशत अथवा

इससे ज्यादता होगा।

3. िोस अपलशष्ट

अपलशष्ट के पृथतकरण के ललए भूलम पर अलग-अलग गीले और सूिे

बबन्स उपलब्ध करवाए जािे चाठहए।

4. ऊजाा

सावाजनिक स्थािों पर एल.ई.डी/सौर लाईटें लगाई जािी चाठहए।

4. (क)

िवीिीकरणीय उजाा स्त्रोत, जैसे कक प्रकाश वोल्टीय (Photo voltaic

cells) अथवा ववंड लमल अथवा हाइबिड, से उ्पन्ि हुई बबजली जोडे

गए प्रयुतत भार का न्यूितम 1 प्रनतशत उपलब्ध करवाया जाए।

4. (ि)

िई एवं िवीिीकरणीय उजाा मंत्रालय के प्रावधािों के अिुसार 4

व्यक्ततयों के ललए 10 लीटर की न्यूितम क्षमता के सोलर वॉटर हीटर

लगाए जािे चाठहए।

4. (ग)

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा फ्लाई ऐश बितस के उपयोग के

संबंध में समय-समय पर जारी आदतेश/अधधसूचिा/पररपत्र/संशोधधत

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प्रावधािों के तहत प्रावधाि करिे आवश्यक होगें।

5. वायु की गुणव्ता एवं

शोर

निमााण काया के दतौराि धूल, धुाँआ और कूड़ा-करकट रोकथाम मापांक

जैसे कक स्कीि, मोरचाबंदती (Barricading) लगाई जाएगी। स्थल पर

रेत और सामग्री लािे वाले ट्रकों के ललए प्लाक्स्टक/नतरपाल के कवरों

का उपयोग ककया जािा चाठहए।

ग-

50000 वगा मीटर से अधधक और 150000 वगा मीटर िक सकल ननसमाि क्षेत्र के सलए पयाावरणीय

शिे

क्र.सं.

माध्यम

पयाावरणीय शिे

1.

प्राकृनतक निकासी

प्राकृनतक निकासी प्रणाली की इिलेट और आउटलेट बबन्दतु को यथावत्

रिा जाएगा पािी के निबााध बहाव को सुनिक्श्चत करिे के ललए चैिल

का आकार पयााप्त होिा चाठहए।

2.

जल संरक्षण-

बरसाती जल

संग्रहण और भूजल

पुिभारण

वहााँ बरसाती जल संग्रहण योजिा बिािे की आवश्यकता है जहााँ

रीचाजा बोर (न्यूितम 4000 वगा मीटर भूलम) पर एवं उपलब्ध होगा।

जहााँ भी संभव हो बरसाती जल निकास को रीचाजा बोर से जोडा जाए

और अधधक जल, यठदत कोई हो, को या तो स्थल के सबसे िीचे के बबन्दतु

से जोडा जाए यठदत प्राकृनतक जल संसाधि ववद्यमाि हो, अथवा इसे

शहर के बरसाती जल लाईि से जोडा जाए।

(क)

िडंजे (Unpaved area) का क्षेत्र, िुले स्थाि का 20 प्रनतशत

अथवा इससे ज्यादता होगा।

(ि)

सक्षम प्राधधकारी से अिुमोदति के बबिा भूजल िहीं निकाला जाएगा।

(ग)

निमााण काया में पेय जल के उपयोग को कम ककया जाए।

(र्)

जल संग्रहण को बढावा दतेिे के ललए लो फलो कफतसचर और सैन्सर का

उपयोग ककया जाए।

(ड)

दतोहरे प्लक्म्बंग लसस्टम के उपयोग से ग्रे और ब्लैक वॉटर अलग ककए

जाएं।

3.

िोस अपलशष्ट

अपलशष्ट के पृथतकरण के ललए भूलम पर अलग-अलग गीले और सूिे

बबन्स उपलब्ध करवाए जािे चाठहए।

(क)

सभी

िॉि-बॉयोडडग्रेडेबल

अपलशष्ट,

प्राधधकृत

पुिःचक्रण

(Recyclers) करिे वाले को सुपुदता ककया जाए क्जसके ललए

प्राधधकृत पुिःचक्रण करिे वाले के साथ ललखित टाई-अप ककया

जाए।

(ि)

न्यूितम 0.3 ककलो/टेिेमेंट/ठदति की क्षमता वाले आगेनिक वेस्ट

कम्पोस्टर/वमीकल्चर वपट लगाए जािे चाठहए जबकक एस टी पी

कीचड को िादत में बदतलिे के ललए उपयोग ककया जाए क्जसका उपयोग

सील पर ककया जाए अथवा प्राधधकृत पुिःचक्रण करिे वाले को सुपुदता

ककया जाए। क्जसके ललए प्राधधकृत पुिःचक्रण करिे वाले के साथ

ललखित टाई-अप ककया जाए।

4.

ऊजाा

सावाजनिक स्थािों पर एल.ई.डी/सौर लाईटें लगाई जािी चाठहए।

(क)

िवीिीकरणीय उजाा स्त्रोत, जैसे कक प्रकाश वोल्टीय अथवा ववंडलमल

अथवा हाइबिड, से उ्पन्ि हुई बबजली जोडे गए प्रयुतत भार का

न्यूितम 1 प्रनतशत उपलब्ध करवाया जाए।

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(ि)

िई एवं िवीिीकरणीय उजाा मंत्रालय के प्रावधािों के अिुसार 4

व्यक्ततयों के ललए 10 लीटर की न्यूितम क्षमता के सोलर वॉटर हीटर

लगाए जािे चाठहए।

(ग)

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा फ्लाई ऐश बितस के उपयोग के

संबंध में समय-समय पर जारी आदतेश/ अधधसूचिा/ पररपत्र/ संशोधधत

प्रावधािों के तहत प्रावधाि करिे आवश्यक होगें।

(र्)

भविों के परोक्ष सौर डडजाइि (Passive solar design), क्जिमें

वास्तुकला्मक डडजाइि का उपयोग है, की अवधारणा द्वारा एकीकृत

परम्परागत उजाा-सक्षम उपकरणों जैसे कक मेकेनिकल और

इलेतट्रीकल पम्पस, पंिे, लाईठटंग त्व जैसे कक भवि आररएंटेशि,

लैण्डस्केवपंग (Landscaping). सक्षम भवि आवरण, उपयुतत

फेिशट्रेशि (Fenestration), डडजाईि द्वारा ठदति के प्रकाश में बढोतरी

और थमाल मास, के उपयोग से उजाा िपत में कमी होगी।

(ड)

ऊजाा दतक्षता ब्यूरो, भारत सरकार के समय-समय पर जारीमें यथा

संस्तुत अनिवाया अिुपालि मािदतण्डों (सभी प्रयोज्य भविों के ललए)

का पालि करते हुए भविों की कायाा्मक आवश्यताओं के ललए में

उपयुतत व्यवस्था की जाए क्जससे उजाा प्रणाली का अधधकतम उपयोग

हो, जो एक ववलशष्ट इन्डोर पयाावरण बिाता है।

5.

वायु की गुणव्ता

एवं शोर

निमााण काया के दतौराि धूल, धुाँआ और कूडा-करकट रोकथाम मापांक

जैसे कक स्कीि, मोरचाबंदती लगाई जाएगी। स्थल पर रेत और सामग्री

लािे वाले ट्रकों के ललए प्लाक्स्टक/नतरपाल के कवरों का उपयोग ककया

जािा चाठहए।

(क)

डी.जी. सैट की निकास िली, यठदत लगाई गई हो, भवि से कम से कम

10 मीटर की दतूरी पर हो। यठदत वह 10 मीटर से कम की दतूरी पर है तो

निकास िली को भवि से 3 मीटर उपर उिाया जािा चाठहए।

6.

हररत कवर

प्रनत 50 वगा मीटर भूलम के ललए कम से कम 2 पेड लगाया जाएगा और

इसकी दतेिभाल की जाएगी। इस उदतदतेश्य के ललए ववद्यमाि पेडों को

भी मािा जाएगा।

(क)

जहााँ पेडो को काटिे की आवश्यकता हो तो 1:3 के अिुपात (1 पेड के

कटिे पर 3 पेड लगािा) में इस आबंध के साथ प्रनतपूरक पेड लगाए

जाएगे कक ऐसे पेडों को रिरिाव ककया जाएगा।

7.

100 प्रनतशत अपलशष्ट जल के संशोधि की क्षमता वाला सीवेज

ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा संशोधधत जल को बगीचो में पािी दतेिे

और फ्ललशंग के ललए पुिःचकक्रत ककया जाए।

8.

पयाावरण अवसंरचिा जैसे कक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, लैण्डस्केवपंग,

बरसाती जल संग्रहण, पयाावरण हेतु पावर बैक-अप, संरचिा,

पयाावरणीय निगरािी, िोस अपलशष्ट प्रबंधि और सौर एवं उजाा

संरक्षण के उपाय पररभावषत कायों क्जम्मेदतारी वाली पयाावरण

निगरािी सलमनत द्वारा जारी रिे जाएाँ।

नोटः- उपरोतत पयाावरणीय शतें उपरोततािुसार अथवा संबंधधत ववभाग द्वारा समय-समय पर जारी ठदतशा-

निदतेशों के अिुरूप पालिा सुनिक्श्चत की जािी होगी।

205

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अनुसूची- 5

500्‍व. मी. िक के भूखण्र्ड अथवा ऐसे भूखण्र्ड जजनमें अधधकिम 500्‍व. मी. ननसमाि क्षेत्रफल प्रसिाववि हो, पर

भवन ननमााण प्रारम्भ करने से पूवा प्राधधकरण में जमा करवाये जाने हेिु वांनछि दसिावेजों की चैकसलसट

चैकसलसट एवं पंजीकृि िकनीकीववद् द्वारा प्रमाण पत्र

क्र.सं.

ववषय

संलग्न

1

भूिण्ड के Latitude/Longitude/DigiPIN/भूिण्ड की Satellite Map (eg. Bhuwan-

ISRO, Google Map, Bing Map, Open Street Maps, etc) पर लोकेशि

2

लीजडीड व साइट प्लाि। (लीजडीड/स्वालम्व संबंधधत दतस्तावेजों का बार काउंलसल ऑफ

इक्ण्डया द्वारा पंजीकृत अधधवतता द्वारा प्रमाखणकरण मान्य होगा)

3

प्रस्ताववत निमााण का साईट प्लाि मय प्रस्ताववत सैटबैक व भवि की प्रस्ताववत ऊंचाई व

मंक्जलों की संख्या।

4

भूिण्ड के वतामाि फोटोग्राफ, आवेदतक एवं तकिीकीववदत के हस्ताक्षर व ठदतिांक अंककत

करते हुए।

5

व्यवसानयक भूिण्डों में पाककिंग हेतु प्रावधाि दतशशााते हुए तकिीकीववदत द्वारा प्रमाखणत

पाककिंग प्लाि

6

पंजीकृत तकिीकीववदत का भवि ववनियमों अिुसार प्रावधािों की अिुपालिा ककये जािे का

र्ोषणा-पत्र (प्रारूप-ब)

7

आवेदतक द्वारा भवि ववनियम की पालिा बाबत शपथ पत्र (प्रारूप-अ)

8

लीज एवं िगरीय ववकास कर की जमा की रसीदत

9

मांग-पत्र अिुसार भवि अिुज्ञा शुल्क जमा की रसीदत (Self-Assessment) (प्रारूप-स)

10

श्रलमक उपकर रालश (10 लाि से अधधक निमााण लागत पर निमााण लागत का प्रनतशत)

जमा की रसीदत ।

11

िगरीय ववकास आवासि एवं स्वाय्त शासि ववभाग के आदतेश ठदतिांक 21.01.2020

अिुसार दतेय होिे पर फायर सैस जमा की रसीदत

12

मौके पर सैटबैक में भवि ववनियमों के ववरूि निमााण िा होिे का शपथ-पत्र। िोट- यठदत

भूिण्ड पर पूवा में ही बबिा स्वीकृनत निमााण ककया जा चुका है तथा यठदत ऐसा निमााण भवि

ववनियमों के अिुरूप है तो उसकी निधााररत शास्ती जमा करवाई जािी होगी। यठदत

ववद्यमाि निमााण भवि ववनियमों के प्रावधािों ववपरीत है तो ऐसे निमााण को हटाये जािे

की सुनिक्श्चतता के पश्चात ही उतत चेकललस्ट प्रमाखणत की जायेगी।

13

अिुसूची-3 में उल्लेखित अिापक््त/शपथ पत्र

14

प्रमाखणत ककया जाता है कक प्रश्िगत भूिण्ड एयरपोटा अथॉररटी/ एयरफोसा ववभाग द्वारा

जारी कलर कॉंडेड जोनिंग मैप (CCZM) में रेड जोि में/आमी एररया से 100 मी. की

पररधध/एस-5 क्षेत्र (निधााररत ववशेष क्षेत्रों एवं ववशेष सड़कों)/अन्य प्रनतबंधधत क्षेत्र में क्स्थत

िहीं है।

अनुसूची- 6

प्राधधकरण से 500 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्डों पर भवन ननमााण सवीकृनि प्राति करने हेिु वांनछि

दसिावेजों की चैकसलसट

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चैकसलसट

क्र.सं

ववषय

संलग्न/लागू नहीं

1.

प्राथािा पत्र में भूिण्ड संख्या, योजिा का िाम, प्रस्ताववत भूिण्ड एवं भवि का

प्रयोजि तथा डाक का पूरा पता ।

2.

निधााररत जााँच शुल्क (चालाि की प्रनत) प्रस्ताववत भवि के प्रयोजिािुसार।

3.

आवेदतक का शपथ-पत्र। प्रारूप-द

4.

प्राधधकरण द्वारा जारी लीज डीड एवं साईट प्लाि की प्रनत।

5.

यठदत आवश्यक है तो, भूिण्ड के सामिे सड़क को चौडा करिे के उद्देश्य से सड़क के साथ

भूिण्ड में से भू-पट्टी समवपात की जािे के संबंध में सरेण्डर डीड तथा कब्जा संभलवाये

जािे का प्रमाण-पत्र।

6.

भूिण्ड के पहुंच मागा के साथ अन्य समस्त ठदतशाओं के ववद्यमाि भूलम/भूिण्ड के

फोटोग्राफ।

7.

प्रस्ताववत भवि के समस्त मािधचत्रों की भवि ववनियम में वखणात प्रावधािों के

अिुसार निधााररत माप पर तीि प्रनतयााँ (साईट प्लाि 1:500 स्केल एवं अन्य 1:100 या

1:200 स्केल पर)

8.

प्रस्ताववत भवि के मािधचत्रों की सॉफ्ट कॉपी।

9.

वास्तुववद्/तकिीकीववज्ञ द्वारा शपथ-पत्र। प्रारूप-य

10.

अिुसूची-3 में उल्लेखित अिापक््त/शपथ पत्र

11.

अन्य दतस्तावेज यठदत आवश्यक हो।

207

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(प्रारूप-अ)

500 व.मी. िक के भूखण्र्ड अथवा ऐसे भूखण्र्ड जजनमें अधधकिम 500 व.मी. ननसमाि क्षेत्रफल प्रसिाववि हो, हेिु

आवेदक द्वारा प्रसिुि र्कये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

(100/- रु नॉन ज्युडर्डसशयल सटाम्प पर)

शपथ-पत्र (अण्र्डरटेर्कंग)

मैं ..............................पुत्र/पुत्री प्िी श्री.................................. आयु....................... आयु .................... निवासी

...................... मेरे पूरे होश हवास में शपथपूवाक र्ोषणा करता हूाँ करती हूाँ कक

1.

यह कक प्लाट िम्बर ....................... योजिा ....................... क्स्थत है, क्जसका क्षेत्रफल

................................ वगामीटर है, का वैधानिक स्वालम्वधारी हूाँ तथा भूिण्ड पर निववावादत मेरा कब्जा है,

तथा कोई न्यानयक वादत अथवा अवाक्प्त की कायावाही इस भूिण्ड के संबंध में लंबबत िहीं है।

2.

यह कक उतत भूलम पूणातया मेरे स्वालम्व की है तथा जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर/राज्य सरकार

की अवाक्प्त में िही आती है और ि ही भूलम आवप्त है।

3.

यह कक राज्यादतेश अिुसार श्रलमक उपकर रालश श्रम ववभाग, जोधपुर में नियमािुसार मेरे द्वारा जमा

करवाया जािा सुनिक्श्चत ककया जायेगा।

4.

यह कक मेरे द्वारा भूिण्ड पर तहिािा िुदताई एवं निमााण करवाया जािा है। तहिािा िुदताई व मकाि

निमााण के दतौराि पड़ोसी भूिण्डधाररयों को ककसी प्रकार की हािी एवं क्षनत होती है, तो उसकी सम्पूणा

क्जम्मेदतारी मेरी होगी। जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर की कोई क्जम्मेदतारी िहीं होगी। निमााण काया

के दतौराि ककसी प्रकार का कोई हजाा िचाा या हािी होती है तो उसकी सम्पूणा क्जम्मेदतारी मेरी होगी।

5.

यह कक मेरे द्वारा भवि का निमााण भवि ववनियमों के प्रावधािों अिुसार मापदतण्ड रिते हुये जोधपुर

ववकास प्राधधकरण, जोधपुर में पंजीकृत तकिीकीववदत से तैयार करवाकर ककया जावेगा भवि निमााण में

निधााररत सैटबैक व पाककिंग का प्रावधाि रिते हुये ककया जायेगा। भवि ववनियमों के प्रावधािों अिुसार

वषाा जल संग्रहण वृक्षारोपण, िोस कचरा निस्तारण, जलमल निकासी, अक्ग्िशमि आठदत प्रावधाि रिे

जायेगे।

6.

यह है कक भवि ववनियमों के अिुसार भवि अिुज्ञा संबंधधत समस्त शुल्क मेरे द्वारा जोधपुर ववकास

प्राधधकरण, जोधपुर में जमा करवा ठदतया गया है, और कोई शुल्क बकाया लगा तो मेरे द्वारा दतेय होगा।

7.

यह कक मेरे द्वारा ककये गये निमााण में यठदत भवि ववनियमों का कोई उल्लर्ि पाया जाता है तो जोधपुर

ववकास प्राधधकरण, जोधपुर उतत उल्लर्ि के खिलाफ कायावाही करिे हेतु स्वतंत्र होगी।

8.

यह कक मेरे द्वारा भवि ववनियमों के समस्त प्रावधािों की पालिा सुनिक्श्चत की जावेगी।

(हसिाक्षर शपथग्रदहिा)

सत्यापन

मैं .......................................शपथग्रठहता यह स्यावपत करता हूाँ करती हूं कक उपरोतत सूचिा मेरी निजी जािकारी

में सही है एवं बबिा ककसी दतबाव के स्वेच्छा से रूबरू तहरीर कर दती गई है तथा कोई भी त्य िहीं नछपाया गया है।

(हसिाक्षर शपथग्रदहिा)

(प्रारूप-ब)

500 व.मी. िक के भूखण्र्ड अथवा ऐसे भूखण्र्ड जजनमें अधधकिम 500 व.मी. ननसमाि क्षेत्रफल प्रसिाववि हो, हेिु

वासिुववद्/पंजीकृि िकनीकीववद द्वारा प्रसिुि र्कये जाने वाले प्रमाण पत्र

घोषणा पत्र

मैं .............................. (वास्तुववदत/तकिीकीववदत का िाम) क्जिका कायाालय पता................................. में क्स्थत

है पूरे होश हवाश में शपथपूवका निम्ि त्यों का वणाि करता हूाँ।

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1. वास्तुववद्/तकनिकीववदत पंजीयि सं------------------------------------------------------------------------------

---------------------

2. भूिण्ड स्वामी का िाम, पता एवं फोि िं.------------------------------------------------------

3. भूिण्ड क्जस हेतु मािधचत्र प्रमाखणत ककये जा रहे है का वववरण :-

(i) भूिण्ड संख्या

---------------------------------------------------------

(ii) योजिा का िाम

---------------------------------------------------------

(iii) माप

---------------------------------------------------------

(iv) क्षेत्रफल

---------------------------------------------------------

(v) सड़क की चौड़ाई

---------------------------------------------------------

4. भवि के प्रस्ताववत मापदतण्ड-

(i) भवि के प्रस्ताववत सैटबैक

अग्र

---------------------------------------------------------

पाश्वा प्रथम

---------------------------------------------------------

पाश्वा द्ववतीय

---------------------------------------------------------

पीछे

---------------------------------------------------------

(ii) भवि की प्रस्ताववत ऊंचाई

(iii) मौके पर यठदत निलमात भवि हो तो-

(अ) प्रचललत भवि ववनियमों के अिुसार निधााररत सैटबैक छोड़कर समस्त तलों पर ककये

गये निमााण का सकल निलमात क्षेत्रफल

(ब) भवि ववनियमों के ववपरीत सैटबैक क्षेत्र में ककये गये निमााण का, क्जसे आवेदतक द्वारा

हटाया जािा है, का सकल निलमात क्षेत्रफल

(iv) सभी मंक्जलों का सकल निलमात क्षेत्रफल -------------------------------------------------------

(v) भवि के प्रस्ताववत मंक्जलों की संख्या व उिका प्रस्ताववत उपयोग

(vi) सभी मंक्जलों का कुल गणिा योग्य निलमात क्षेत्रफल बीएआर

(vii) बेटरमेंट लेवी हेतु मािक बीएआर से अनतररतत बीएआर

(viii) प्रस्ताववत पाककिंग कार----------------------------------------------- स्कूटर-----------------------

---------------

(ix) रैिवाटर हावेक्स्टंग----------------- प्रस्ताववत है/प्रस्ताववत िही।

(x) वृक्षारोपण का प्रावधाि प्रस्ताववत है/प्रस्ताववत िही।

िकनीकीववद् के हसिाक्षर

(मय मोहर पंजीकरण क्रमांक के साथ)

सत्यापन

मैं ..................................... (तकिीकीववदत) वह स्यावपत करता हूाँ/करती हूाँ कक उपरोतत भूिण्ड पर भवि

मािधचत्र प्रचललत भवि ववनियमों के तहत तैयार ककये गये है। मािधचत्र तैयार करते समय ववनियमों की गलत

व्याख्या िहीं की गई है एवं भवि मािधचत्र तैयार करते समय एवं प्रस्तुत करते समय कोई त्य छुपाया िही गया

है। उपरोतत सूचिा मेरी निजी जािकारी में सही है एवं बबिा ककसी दतबाव के स्वेच्छा से रूबरू तहरीर कर दती गई है

तथा कोई भी त्य िही नछपाया गया है।

(हसिाक्षर िकनीकीववद्)

(प्रारूप-स)

500 व.मी. िक के भूखण्र्ड अथवा ऐसे भूखण्र्ड जजनमें अधधकिम 500 व.मी. ननसमाि क्षेत्रफल प्रसिाववि हो, हेिु

भवन ववननयम 6.0 (प) हेिु पंजीकृि िकनीकीववद/आवेदन द्वारा प्रसिुि र्कये जाने वाले मांग पत्र

भूखण्र्ड का वववरण :-

भूिण्ड संख्या

................................................

योजिा का िाम

................................................

पता

................................................

भूिण्ड की माप व क्षेत्रफल ................................................व

209

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क्रस.

वववरण

रासश

1

जांच शु्क

आवासीय/संस्थागत/औद्योधगक/पयाटि ईकाई 15/- प्रनत वगामीटर (अधधकतम रालश

1,00,000/-)

लमधश्रत/वाखणक्ज्यक 45 प्रनत वगामीटर (अधधकतम रालश 3,00,000/-)

2

मानधचत्र अनुमोदन शु्क

आवासीय/संस्थागत/औद्योधगक/पयाटि ईकाई प्रस्ताववत मंक्जलों की

संख्या x भूिण्ड का क्षेत्रफल वगामीटर में X 25/-

वाखणक्ज्यक भूिण्ड हेतु प्रस्ताववत मंक्जलों की संख्या x भूिण्ड का

क्षेत्रफल वगामीटर में X 50/-

3

वषाा जल संग्रहण एवं वृक्षारोपण हेिु अमानि रासश-

भूिण्ड क्षेत्रफल 225 से अधधक व 500 वगामीटर तक 50000/-

4

अनिररक्ि बीएआर हेिु बेटरमेंट लेवी

आवासीय/संस्थागत/औद्योधगक/पयाटि ईकाई उपयोग हेतु-आवासीय

आरक्षक्षत दतर का 20 प्रनतशत

वाखणक्ज्यक आवासीय आरक्षक्षत दतर का 40 प्रनतशत

5

भवन ववननयमों अनुसार मौके पर बबना अनुमनि ननसमाि ननमााण हेिु शासिी

गैर व्यावसानयक भूिण्डों में सकल निलमात क्षेत्र x 90

व्यावसानयक व लमधश्रत भूिण्डों में सकल निलमात क्षेत्र x 150

6

अन्य शुल्क

कुल रालश

रालश अक्षरे

7

नगरीय ववकास आवासन एवं सवायत्ि शासन ववभाग के आदेश ददनांक 21.01.2020

अनुसार देय होने पर फायर सेस

(50/- प्रनत वगामीटर सकल निलमात क्षेत्र पर)

जमा रालश की

रसीदत की प्रनत

8

िसमक उपकर रासश

(10 लाि से अधधक निमााण लागत पर निमााण लागत का 1%)

जमा रालश की

रसीदत की प्रनत

वासिुववद्/िकननकीववद के हसिाक्षर

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jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025 210

(प्रारूप-द)

(आवेदतक द्वारा ठदतये जािे वाला शपथ पत्र)

शपथ-पत्र

मैं/हम .................................................. आयु ............. वषा, निवासी ................................. शपथपूवाक बयाि

करता/करती हूाँ/करते हैं कक मेरे हमारे द्वारा जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर की योजिा

......................................में भवि निमााण हेतु सम्बक्न्धत भूलम का पूवा वववरण भूिण्ड संख्या .......... के मािधचत्र

प्रस्तुत ककए जा रहे है।

मैं/हम शपथपूवाक निम्ि त्यों का वणाि करता/करती हूाँ-

1. भूलम पूणातया मेरे हमारे स्वालम्व की है. ि ही मेरे हमारे द्वारा उतत भूिण्ड को अथवा उतत भूिण्ड के ककसी

भू-भाग को ककसी अन्य व्यक्तत/संस्था को बेचाि/उपहार/भेंट/मोगेज रिा गया है तथा जोधपुर ववकास

प्राधधकरण, जोधपुर/राज्य सरकार की अवाक्प्त में िहीं आती है और ि ही भूलम अवाप्त है।

2. प्रश्िगत भूिण्ड पर ककसी भी प्रकार का वादत-वववादत िहीं है तथा ककसी भी प्रकार का वादत माििीय न्यायालय

में ववचाराधीि िहीं है एवं न्यायालय द्वारा ककसी भी प्रकार का स्थगि आदतेश जारी िहीं ककया गया है।

3. प्रस्ताववत भूिण्ड पर ककसी भी प्रकार का मंठदतर/मक्स्जदत एच.टी. लाइि/स्थायी/अस्थायी निमााण िहीं है।

4. मेरे द्वारा भवि निमााण करते समय भवि ववनियम/NBC के प्रावधािािुसार सोलर पैिल/वषाा जल

संग्रहण/राजस्थाि ववद्युत एिजी कन्जवेशि बबक्ल्डंग कोड/अक्ग्िशमि/पयाावरण संरक्षण/हररत क्षेत्र/िोस

कचारा निस्तारण आठदत की सुनिक्श्चतता की जावेगी एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदतेशों

एवं पररपत्रों की पालिा भी की जावेगी।

5. मेरे द्वारा अक्ग्िशमि संबंधी आवश्यक मािदतण्डों की अिुपालिा NBC के प्रावधािों के अिुसार की जावेगी एवं

अधधवास प्रमाण-पत्र के आवेदति के साथ अक्ग्िशमि ववभाग का स्थाई अिापक््त प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर ठदतया

जावेगा।

6. पररयोजिा में आग से बचाव हेतु भवि ववनियम/NBC के प्रावधाि अिुसार क्षरण क्षेत्र प्रस्ताववत ककया गया है

को अन्य उपयोग अथवा कमरों में शालमल िहीं ककया जावेगा। (यठदत लागू हो तो)

7. मेरे द्वारा भवि में आकाशीय बबजली से बचाव हेतु तडड़त चालक का प्रावधाि NBC के प्रावधािािुसार ककया

जािा जावेगा। (यठदत लागू हो तो)

8. मेरे द्वारा भवि मािधचत्रों में प्रस्ताववत पाककिंग क्षेत्र का उपयोग केवल पाककिंग हेतु ही ककया जावेगा। योजिा में

प्रस्ताववत पाककिंग का मेरे द्वारा केवल आवंटि ककया जावेगा एवं बेचाि िहीं ककया जावेगा। आगन्तुक पाककिंग

का मेरे द्वारा ककसी को भी आवंटि/बेचाि िहीं ककया जायेगा।

9. मेरे द्वारा भवि ववनियम के प्रावधाि अिुसार आवश्यक पाककिंग का 10 प्रनतशत EV Charging Facility के

प्रावधाि की मौके पर सुनिक्श्चतता की जावेगी।

10. भवि में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचललत भवि ववनियम में ववनिाठदताष्ट धाराओं के

अिुसार ववशेष योग्यजि के ललए आवश्यक मापदतण्ड/सुववधाओं/साईि बोडा/ठदतशा निदतेशों की पालिा

सुनिक्श्चतता की जावेगी।

11. मेरे द्वारा भवि ववनियम के प्रावधाि अिुसार भवि में Common Telecom Infrastrcture (CTI) के प्रावधािों

की सुनिक्श्चतता की जावेगी।

12. मेरे द्वारा भवि में प्र्येक ललफ्ट में ए.आर.डी. (Automatic Rescue Device) लसस्टम का प्रावधाि रिा

जावेगा।

13. मेरे द्वारा भवि ववनियम के प्रावधाि अिुसार भवि में RECBC के प्रावधािों की सुनिक्श्चतता की जावेगी।

(यठदत लागू हो तो)

14. मेरे द्वारा भूिण्ड पर क्स्थत उच्च स्तर की ववद्युत लाईि के िीचे सेफ्टी कॉररडोर को क्रोस करते हुए जो

सड़क प्रस्ताववत की गई है उसकी भवि ववनियम की ताललका- 18 अिुसार Vertical Ground Clearance

उपलब्ध होती है। (यठदत लागू हो तो)

15. मेरे द्वारा प्रस्ताववत प्रोजेतट के उपयोगकतााओं/रहवालसयों की संख्या का आंकलि तदतािुसार भवि

ववनियम/NBC के प्रावधाि अिुसार पररयोजिा में निधााररत क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट/वेस्ट वॉटर

ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (अपलशष्ट जल शुविकरण) का निमााण ककया जावेगा एवं उतत प्लान्ट को सुचारू रूप से

संचालि की सुनिक्श्चतता अधधवास प्रमाण पत्र जारी ककये जािे से पूवा कर ली जावेगी।

211

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16. मेरे द्वारा भूिण्ड से लगती हुई सभी सडकों का ववकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधाि ककया जावेगा,

क्जस हेतु व्यय मेरे द्वारा ककया जावेगा।

17. मेरे द्वारा प्रश्िगत योजिा का बेचाि हेतु प्रचार-प्रसार अथवा ककसी व्यक्तत/फमा/संस्था को

बेचाि/आवंटि/बुककंग ककये जािे से पूवा रेरा के अधधनियम एवं नियम के अिुसार राजस्थाि रेरा में योजिा

का पंजीकरण करवा ललया जावेगा। (यठदत लागू हो तो)

18. मेरे द्वारा नियमािुसार संबंधधत ववभाग से आिापक््त प्रमाण-पत्र प्राप्त कर जोधपुर ववकास प्राधधकरण,

जोधपुर में पूणाता/अधधवास प्रमाण-पत्र के समय प्रस्तुत कर ठदतया जावेगा।

19. मेरे द्वारा भवि का निमााण भवि ववनियम/NBC के प्रावधाि अिुसार पूणा ककये जािे पर पूणाता एवं

अधधवास प्रमाण पत्र प्राप्त ककया जावेगा।

20. उतत भवि निमााण स्वीकृनत के कारण यठदत जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर को ककसी न्यायालय या

सक्षम अधधकारी के सक्षम ककसी कायावाही में कोई भी िचा िुकसाि मुआवजा दतेिा पड़े या दतेिे योग्य हो तो

मैं/हम उिकी इस क्षनत को पूणा करूंगा/करूंगी/करेंगे।

21. मेरे द्वारा ककसी त्य को छुपाया जाकर अथवा गलत त्य प्रस्तुत ककये जािे पर जारी भवि निमााण

स्वीकृनत को जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर द्वारा निरस्त ककया जाता है तो मुझे कोई आपक््त िहीं

होगी एवं जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर नियमािुसार कायावाही ककये जािे हेतु स्वतंत्र होगा।

22. भवि निमााण स्वीकृनत जारी ककये जािे के पश्चात् यठदत कोई शुल्क बकाया रहता है तो मैं बकाया शुल्क जमा

करिे हेतु बाध्य रहूंगा।

यह की उपरोततािुसार मेरे द्वारा पालिा िहीं ककये जािे पर जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर मेरे ववरुि

नियमािुसार कायावाही करिे/शाक्स्त आरोवपत करिे हेतु स्वतंत्र होगा एवं उसकी समस्त क्जम्मेदतारी मेरी होगी।

हसिाक्षर शपथग्रदहिा

मैं/हम ............................................................ शपथग्रठहता यह स्यावपत करता/करती हूाँ करते हैं कक उपरोतत

सूचिा मेरी/हमारी निजी जािकारी में सही है एवं बबिा ककसी दतबाव के स्वेच्छा से रू-ब-रू तहरीर कर दती गई है तथा

कोई त्य िहीं नछपाया गया है, ईश्वर मेरी/हमारी रक्षा करे।

स्थाि:

ठदतिांक :

हसिाक्षर शपथग्रदहिा

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(प्रारूप-य)

(वास्तुववदत/तकिीकीववदत द्वारा जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर में भवि मािधचत्र प्रस्तुत ककये जािे हेतु शपथ

पत्र)

शपथ-पत्र

मैं ......................................... पुत्र/पुत्री श्री......................................निवासी....................................... पूरे होश

हवास में शपथपूवाक निम्ि त्यों का वणाि करता/करती हूाँ

1.

मैं आककाटेतट अधधनियम, 1972 के अंतगात वास्तुकला पररषदत, िई ठदतल्ली द्वारा पंजीकृत आककाटेतट हूाँ

पंजीयि िम्बर वषा तक के ललये पंजीकृत हूाँ।

2.

भूिण्ड संख्या..........जो योजिा................................के अन्तगात है उसके प्रयोजिाथा भवि मािधचत्र तैयार

करिे एवं भवि के पयावेक्षण करिे का काया भूिण्डधारक द्वारा अधोहस्ताक्षरकताा को ठदतया गया हैं।

3.

मेरे द्वारा योजिा के ले-आउट, योजिा से सम्बक्न्धत सभी दतस्तावेजों तथा प्रश्िगत भूिण्ड़ का निरीक्षण

कर ललया गया है प्रश्िगत भूिण्ड का भू उपयोग स्वीकृत योजिा के अिुरूप है।

4.

भूिण्ड का मौके पर डडमाकेशि कर ठदतया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूिण्ड का माप, आकार क्स्थनत व

क्षेत्रफल स्वीकृत योजिा के अिुरूप ही है।

5.

मेरे द्वारा प्रचललत भवि ववनियम एवं िेशिल बबक्ल्डंग कोड के अिुसार भवि मािधचत्र तैयार ककये गये है।

6.

प्रस्तुत भवि मािधचत्रों का ववस्तृत वववरण निम्िािुसार है :-

(i) भूिण्ड़ का िाप व क्षेत्रफल

(ii) प्रस्ताववत भवि का प्रयोजि

(iii) भूिण्ड के सामिे क्स्थत सड़क का मागााधधकार (पट्टे के अिुसार)

(iv) भवि के पैरामीटर साईट प्लाि/भवि ववनियमों के अिुसारः-

क्र.स.

भवि के पैरामीटर

अिुज्ञेय

प्रस्ताववत

1.

सैटबैक (मी.)

सामिे

पाश्वा प्रथम

पाश्वा द्ववतीय

पीछे

2.

आच्छाठदतत क्षेत्र

3.

भवि की ऊाँचाई

4.

प्रस्ताववत मंक्जलों की संख्या

5.

सकल निलमात क्षेत्रफल

6.

बी.ए.आर क्षेत्रफल

7.

पाककिंग

(i) भू-तल

(ii) बेसमेन्ट

(iii) क्स्टल्ट

(v) फ्लोर एररया का वववरण:-

क्र.स.

तलो का वववरण

सकल निलमात क्षेत्रफल

गणिा योग्य निलमात क्षेत्र

(बी.ए.आर.)

1

बेसमेन्ट

2

बेसमेन्ट

3

क्स्टल्ट

4

भूतल

213

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025

Hkkx 6 ¼[k½

5

प्रथम मंक्जल

6

द्ववतीय मंक्जल

7

तृतीय मंक्जल

8

.......

7. योजिा प्लाि में दतशाायी गयी सड़क, जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर की भूलम या अन्य भूलम पर ककसी

प्रकार का अनतक्रमण भूिण्डधारी द्वारा िहीं ककया गया है तथा मौके पर सड़क की चौड़ाई योजिा में दतशाायी

अिुसार उपलब्ध है।

8. यठदत भवि निमााता ककसी अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुतत करता है तो सम्बक्न्धत ववभाग को 48 र्ंटे में

सूधचत करूंगा।

9. प्रचललत भवि ववनियमों के मापदतण्डों एवं लीज डीड की शतों के अिुसार तैयार ककये गये हैं एवं ववनियमों की

ि तो गलत व्याख्या की गयी है एवं ि ही भवि मािधचत्र बिाते समय कोई त्य छुपाया गया है। मेरी सेवा

एवं दतेि-रेि में यठदत भवि निमााता भवि निमााण करवाता है तो मेरे द्वारा स्वीकृत भवि निमााण मािधचत्रों

के अिुरूप ही निमााण करवाया जावेगा।

10. प्रस्ताव को प्रस्तुत करिे से पूवा आवश्यक सूचिाएं/स्पष्टीकरण इ्याठदत सम्बक्न्धत ववभाग से प्राप्त कर ली

गयी थी। भूिण्ड सड़क की निधााररत चौड़ाई या अन्य ककन्हीं प्रनतबन्धों से प्रभाववत िहीं है।

11. यठदत ककसी भी अवस्था में उपरोतत त्यों के ववपरीत कुछ भी पाया जाये तो सम्बक्न्धत ववभाग कोई भी

कायावाही मेरे ववरूि करिे के ललये सक्षम होगा क्जसमें मािधचत्रों की स्वीकृनत रद्द करिा, अधोहस्ताक्षरकताा

को ववभाग में मािधचत्र प्रस्तुत करिे की सेवा काया से हटािा भी शालमल होगा एवं काउलसंल आफ आककाटेतचर

को उधचत कायावाही करिे हेतु सूधचत ककया जा सकता है।

12. आवेदतक एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत ककये जािे वाले ववलभन्ि आवश्यक शपथ-पत्र मय अधोहस्ताक्षरकताा द्वारा

स्यावपत मािधचत्रों की प्रनत (भवि ववनियम प्रावधािों के अिुरूप) व िगरीय निकाय में भवि मािधचत्र

अिुमोदति बाबत् ववलभन्ि मदतों के अंतगात जमा होिे वाली सम्पूणा रालश को चालाि संख्या

....................................... द्वारा जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर में जमा करािे के उपरान्त उतत

भूिण्ड के ................................... (आवासीय/कॉमलशायल/औद्योधगक/संस्थानिक/पयाटि इकाई) प्रयोजिाथा

मािधचत्र अिुमोठदतत ककये जा रहे हैं।

आककाटेतट के हस्ताक्षर मय सील

मैं ऊपर वखणात आककाटेतट आज ठदतिांक................................ वषा ............................. को ...................... (शहर का

िाम) में प्रमाखणत करता/करती हूाँ कक ऊपर शपथ-पत्र मे ठदतये गये त्य मेरी जािकारी में स्य हैं तथा इिमें कुछ

भी िहीं छुपाया गया है।

स्थाि :

ठदतिांक :

आककाटेतट के हस्ताक्षर मय सील

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025 214

अनुसूची- 7

पंजीकृि वासिुववद् से 500 व.मी. से अधधक एवं 2500 व.मी. क्षेत्रफल के भूखण्र्डों पर अधधकिम 15 मी. ऊँचाई के

भवन ननमााण सवीकृनि प्राति करने के सलये सामान्य प्रर्क्रया:-

क्र.सं

पंजीकृि वासिुववद् से भवन ननमााण अनुज्ञेय प्राति करने की प्रर्क्रया

1.

आवेदतक को समस्त आवश्यक दतस्तावेजों एवं भवि मािधचत्रों के साथ को निधााररत प्रपत्र में पंजीकृत

वास्तुववद् को आवेदति प्रस्तुत ककया जावेगा।

2

पंजीकृत वास्तुववद् द्वारा भवि मािधचत्रों एवं दतस्तावेज नियमािुसार उपयुतत पाये जािे पर आवेदतक को

मांग पत्र जारी ककया जावेगा।

3.

आवेदतक द्वारा मांग रालश जमा करवाये जािे पर पंजीकृत वास्तुववदत द्वारा भवि मािधचत्र स्वीकृनत जारी

की जािी होगी।

4.

आवेदतक द्वारा आवेदति के साथ प्रस्तुत समस्त दतस्तावेज, पंजीकृत वास्तुववदत द्वारा जारी मांग पत्र, भवि

मािधचत्र अिुमोदति हेतु जमा शुल्क की रसीदत की प्रनत, पंजीकृत वास्तुववदत द्वारा जारी अिुमोठदतत

मािधचत्रों की एक प्रनत जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर में जमा करवाई जािी होगी।

5.

जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर द्वारा आवेदतक से प्राप्त समस्त आवश्यक दतस्तावेजों मय शुल्क जमा

होिे की सुनिक्श्चतता उपरान्त आवेदतक को Acknowledgement Letter जारी ककया जािा आवश्यक होगा।

6.

आवेदतक द्वारा जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर से Acknowledgement Letter प्राप्त ककये जािे के

उपरान्त ही मौके पर निमााण काया प्रारम्भ ककया जािा होगा अन्यथा मौके ककया गया निमााण बबिा

अिुमनत निमााण की श्रेणी में मािा जावेगा एवं नियमािुसार शाक्स्त दतेय होगी।

नोट :-

1. जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर द्वारा पंजीकृत वास्तुववदत द्वारा अिुमोठदतत भवि मािधचत्रों के प्राप्त

प्रकरणो की सूची एक पृथक रक्जस्ट्रर में दतजा की जावेगी एवं ऐसे अिुमोठदतत भवि मािधचत्रों एवं अन्य संलग्ि

दतस्तावेजों को ररकॉडा हेतु संधाररत ककया जािा होगा।

2. जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर द्वारा वास्तुववदत द्वारा अिुमोठदतत भवि मािधचत्रों को वेब पॉटल पर

अपलोड ककया जािा आवश्यक होगा।

प्रपत्र-1

(वास्तुववदत द्वारा भवि मािधचत्र स्वीकृनत हेतु अिुमोदति पत्र)

(िगर नियोजि ववभाग से पंजीकृत वास्तुववदत के Letter head पर जारी ककया जािा है।)

पत्र क्रमांकः

ठदतिांकः

श्री .......................................................

पता- .......................................................

ववषयः- भूिण्ड संख्या .......................... जो योजिा ............................. के अन्तगात है उसके .......................

प्रयोजिाथा भवि मािधचत्र अिुमोदति बाबत्।

1. उपरोतत ववषयान्तगात मेरे द्वारा भूिण्ड संख्या.............जो ..................................योजिा के अन्तगात है

उसके ...................... प्रयोजिाथा भवि मािधचत्र अिुमोदति बाबत योजिा के ले-आउट, योजिा से

सम्बक्न्धत सभी दतस्तावेजों तथा प्रश्िगत भूिण्ड़ का निरीक्षण कर ललया गया है प्रश्िगत भूिण्ड का भू

उपयोग स्वीकृत योजिा के अिुरूप है। भूिण्ड का मौके पर डडमाकेशि कर ठदतया गया है तथा मौके पर

उपलब्ध भूिण्ड का माप, आकार क्स्थनत व क्षेत्रफल स्वीकृत योजिा के अिुरूप ही है।

2. मेरे द्वारा प्रचललत भवि ववनियम एवं िेशिल बबक्ल्डंग कोड के अिुसार भवि मािधचत्र तैयार ककये गये

है। प्रस्तुत भवि मािधचत्रों का ववस्तृत वववरण निम्ि है:-

भूखण्ड एवं सवासमत्व/लेखा का वववरणः-

1

भूिण्ड का वववरण

2

भूिण्ड का क्षेत्रफल

3

भूिण्ड के सामिे सड़क की चौडाई

215

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025

Hkkx 6 ¼[k½

4

भूिण्ड के आवंटि की प्रकृनत 90ए/90बी के

तहत

आवंठटत/िीलामी

ररयायती

पर

आवंठटत

प्रकरण में ठदतिांक ............................... को आवासीय

प्रयोजिाथा फ्री होल्ड लीजडीड जारी की गई।

5

पुिागठित/एकल पट्टा/उप ववभाजि/एकल

पट्टों से पुिागठित

6

पररयोजिा-समूह आवास मुख्यमंत्री जि

आवास

योजिा/फ्लैट्स/स्टूडडयों

अपाटामेन्ट/व्यावसानयक

होटल/लमधश्रत

उपयोग चेयर हाउस ररसोटा/मोटल/पयाटि

ववभाग में पंजीकृत है तो।

7

आवेदतक का िाम

8

लीजडीड/पट्टे की प्रनत, िाम हस्तािन्तरण

आदतेश/उपववलभजि/पूिगािि आदतेश, निकाय

द्वारा जारी साईट प्लाि की प्रनत

संलग्ि की जािी है।

9

भवि अिुज्ञेय हेतु निधााररत रालश जमा

निकाय में जमा करािे की चालाि की प्रनत

सलग्ि की जािी है।

10

निमााण अवधध की ठदतिांक

भवि मािधचत्रों का तकिीकी ववश्लेषण भवि ववनियम 2020 अिुसारः-

11

ववनियम ........................... के अिुसार प्रनतबंधधत

क्षेत्र/प्रभाववत है अथवा िहीं

12

एयरपोटा/ एयरफोसा ववभाग एि.ओ.सी. आवश्यक है

अथवा िहीं

13

तकिीकी ववश्लेषण

जववप्रा के स्थल

मािधचत्रािुसार/भवि

ववनियम अिुसार

आवेदतक द्वारा प्रस्तुत

प्रस्तावािुसार

नियमािुसार है

अथवा िहीं

1

सैटबैक

सामिे&I

............. मी.

पाश्वं&I

............. मी.

पाश्वं-॥

............. मी.

पीछे

............. मी.

2

अधधकतम आच्छादति

................प्रनतशत

(...................व.मी.)

3

अधधकतम ऊाँचाई

4

कुल तलों की संख्या एवं

उिका क्षेत्रफल

(1) बेसमेंट

(ii) क्स्टल्ट

(ii) प्रथम मंक्जल

(iv) द्ववतीय मंक्जल

(v) तृतीय मंक्जल

(vi) ....................

5

सकल निलमात क्षेत्रफल

6

बी. ए. आर.

....................

(................ व.मी.)

7

पाककिंग

......... ईसीयू

........... कार +

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025 216

................... स्कूटर

8

ग्रीि एररया

9

व्यावसानयक (ररटेल)

10

सावाजनिक सुववधायें

18

पयाावरण हेतु वृक्षारोपण

19

सोललड वेस्ट का िोस

अपलशष्ट के पृथतकरण,

भण्डारण,

ववकेक्न्द्रत

प्रसंस्करण के ललए एक

अलग

स्थल

धचक्न्हत

ककया जािा होगा।

20

आगन्तुक पाककिंग का

दतशााया जािा

21 EV Charging Facility

22

पाककिंग के प्रावधािों की

पालिा

23

पाककिंग सकुालेशि प्लाि

24

ववशेष

योग्यजिों

हेतु

प्रवेश पथ/ उप-पथ/ पहुाँच

मागा/ रैम्प/ शौचालय/

पाककिंग आठदत का प्रावधाि

29

पंजीकृत

पयाटि

ईकाई/समूह आवास में

कमरों/फ्लैट्स की संख्या

30

बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड

31

भवि ववनियम के अिुरूप

बबिा अिुमनत निमााण

शाक्स्त

32

लेबर सेस

33

अक्ग्िशमि शुल्क

34

प्रस्ताववत

बी.ए.आर.

ई.डब्ल्यू.

एस./एल.आई.जी.

हेतु

प्रावधाि/एवज में रालश

35

सौर ऊजाा का प्रावधाि

36

अन्य

3. योजिा प्लाि में दतशाायी गयी सड़क, जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर की भूलम या अन्य भूलम

पर ककसी प्रकार का अनतक्रमण भूिण्डधारी द्वारा िहीं ककया गया है तथा मौके पर सड़क की

चौड़ाई योजिा में दतशाायी अिुसार उपलब्ध है।

4. यठदत भवि निमााता ककसी अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुतत करता है तो सम्बक्न्धत ववभाग को

48 र्ंटे में सूधचत करूंगा।

5. प्रचललत भवि ववनियम के मािदतण्डों एवं लीज डीड की शतों के अिुसार तैयार ककये गये हैं एवं

ववनियमों की ि तो गलत व्याख्या की गयी है एवं ि ही भवि मािधचत्र बिाते समय कोई त्य

छुपाया गया है।

217

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025

Hkkx 6 ¼[k½

6. भवि मािधचत्र अिुमोदति करिे से पूवा आवश्यक सूचिाएं/स्पष्टीकरण इ्याठदत सम्बक्न्धत ववभाग

से प्राप्त कर ली गयी थी। भूिण्ड सड़क की निधााररत चौड़ाई या अन्य ककन्हीं प्रनतबन्धों से

प्रभाववत िहीं है।

7. यठदत ककसी भी अवस्था में उपरोतत त्यों के ववपरीत कुछ भी पाया जाये तो सम्बक्न्धत ववभाग

कोई भी कायावाही मेरे ववरूि करिे के ललये सक्षम होगा क्जसमें मािधचत्रों की स्वीकृनत रद्द करिा,

अधोहस्ताक्षरकताा को ववभाग में मािधचत्र प्रस्तुत करिे की सेवा काया से हटािा भी शालमल होगा

एवं काउलसंल आफ आककाटेतचर को उधचत कायावाही करिे हेतु सूधचत ककया जा सकता है।

8. आवेदतक एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत ककये जािे वाले ववलभन्ि आवश्यक शपथ-पत्र मय अधोहस्ताक्षरकताा

द्वारा स्यावपत मािधचत्रों की प्रनत (भवि ववनियम प्रावधािों के अिुरूप) व िगरीय निकाय में

भवि मािधचत्र अिुमोदति बाबत् ववलभन्ि मदतों के अंतगात जमा होिे वाली सम्पूणा रालश को चालाि

संख्या ................................द्वारा जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर में जमा करािे के उपरान्त

उतत भूिण्ड के आवासीय/कॉमलशायल/औद्योधगक/संस्थानिक प्रयोजिाथा मािधचत्र अिुमोठदतत ककये

जा रहे हैं।

संलग्ि अिुमोठदतत मािधचत्र।

(संख्या ...............................)

पंजीकृत वास्तुववदत के हस्ताक्षर मय सील

प्रनतललपी निम्ि को सूचिाथा प्रेवषत है :-

सधचव, जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर.................................. ।

पंजीकृत वास्तुववदत के हस्ताक्षर मय सील

प्रपत्र-2

(पंजीकृत वास्तुववदत के Letter head पर जारी ककया जािा है)

मांग पत्र (Demand Letter)

श्री/श्रीमनत ......................

....................................

महोदतय/महोदतया,

राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत होिे के कारण अधोहस्ताक्षरकताा को आपके द्वारा ठदतिांक ..................... को

भूिण्ड

सं.

.............

क्षेत्रफल

.........................

वगामीटर,

पता

.......................

.................................................................................. हेतु ..................................... प्रयोजिाथा भवि मािधचत्र

अिुमोदति/भवि निमााण स्वीकृनत हेतु आवेदति ककया गया है।

उतत प्रस्ताववत भवि क्जसकी कुल निलमात क्षेत्रफल ............................. वगामीटर तथा ऊाँचाई ......................

मीटर है, के ललए की गयी शुल्क गणिा सलग्िक (पररलशष्ट अ) के अिुसार ................... (निकाय का िाम) में कुल

रालश रूपये ...................का भुगताि कराते हुए अधोहस्ताक्षरकताा का जमा पची मय इस बाबत् शपथ-पत्र, कक

"यठदत उतत भवि/भूिण्ड के संबंध में िगरीय निकाय द्वारा मवि मािधचत्र अिुमोदति से पूवा अथवा पश्चात भी

ककसी मदत की अदतेय रालश की मांग की जाती है तो मेरे द्वारा मांग पत्र में निधााररत समयावधध के दतौराि जमा

कराठदतया जावेगा ओर यठदत में उतत शपथ की अवहेलिा करता हूाँ/करती हूाँ तो िगरीय निकाय उतत भवि को सीज

करिे अथवा ध्वस्त करिे हेतु स्वतंत्र होगी." उपलब्ध करािा सुनिक्श्चत करायें।

पाककिंग/वषाा जल संचयि/वृक्षारोपण/पयाावरण अिापक््त के प्रावधािों की पालिा सुनिक्श्चत ककये

जािे हेतु भवि ववनियम के अिुसार शपथ-पत्र/अण्डरटेककंग प्रस्तुत करें।

आप द्वारा अक्ग्िशमि संबंधी आवश्यक मािदतण्डों की अिुपालिा सुनिक्श्चत की जािी होगी एवं

अधधवास प्रमाण के आवदतेि के साथ अक्ग्िशमि ववभाग का स्थाई अिापक््त प्रमाण पत्र प्रस्तुत

ककया जािा होगा, अतः उपरोतत के संबंध में आप शपथ पत्र प्रस्तुत करें। अक्ग्िशमि शुल्क की

रालश रूपये ...................../- फायर सेस हेतु संबंधधत बैंक िाता संख्या ..................................,

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025 218

Bank, Branch ................................ में जमा करवाकर जमा रसीदत की प्रनत अधोहस्ताक्षरकताा को

प्रस्तुत करें।

लेबर सेस राज्य सरकार के आदतेश क्रमांक प.18 (25) िवववव/सामान्य/2014 ठदतिांक 24.06.2020 के

अिुसार जमा कराया जाकर रसीदत की प्रनत अधोहस्ताक्षरकताा को प्रस्तुत करें।

िोटः- भवि ववनियम, 2025 की अिुसूची 2 के अिुसार मांग पत्र जारी होिे के ठदतवस से 60 ठदतवस में रालश

जमा करिी होगी। 60 ठदतवस में रालश जमा ि होिे पर अगले 60 ठदतवस में 15 प्रनतशत ब्याज के साथ रालश

जमा करायी जावेगी।

उतत मांग रालश जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर में जमा करा कर सूधचत करें ताकक भवि मािधचत्र

अिुमोदति/निमााण जारी की जा सके।

भवदतीय

(नाम मय हसिाक्षर)

पंजीकृि वासिुववद

प्रनिसलवपः- ननम्न को सूचनाथा एवं आवर्शयक कायावाही हेिु प्रेवषि है।

1. सधचव, जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर ।

2. अक्ग्िशमि अधधकारी िगर निगम जोधपुर।

3. क्षेत्रीय श्रम कायाालय जोधपुर।

(नाम मय हसिाक्षर)

पंजीकृि वासिुववद

219

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025

Hkkx 6 ¼[k½

प्रपत्र-3

भवन मानधचत्र अनुमोदन बाबि् शु्क की गणना

भूिण्ड की क्स्थनत (भू-निदतेशांक, भूिण्ड

संख्या, स्कीम का िाम/िसरा संख्या मय

राजस्व ग्राम एवं िगरीय क्षेत्र)

भूखण्र्ड का क्षेत्रफल

भूखण्र्ड पर प्रसिाववि भवन का प्रयोजन

भवन की प्रसिाववि ऊँचाई

मािक बी.ए.आर.

प्रस्ताववत बी.ए.आर.

आवासीय आरक्षक्षत दतर

क्र.

सं.

ववसभन्न शु्क मदों का वववरण

शु्क गणना

संख्या/क्षेत्रफल

(व.मी.)

दतर/प्रनत इकाई

(रूपयों में)

शुल्क गणिा

(रूपयों में)

ववशेष

वववरण

1. प्राथािा पत्र/आवेदति शुल्क (एक मुश्त

निधााररत)

2. मािधचत्र जॉच शुल्क (भूिण्ड के क्षेत्रफल पर)

3. अिुमोदति शुल्क

(i) आवासीय

(ii) व्यवसानयक

(iii) संस्थानिक (सकल निलमात क्षेत्रफल पर)

4. शेल्टर फण्ड (BSUP) (सकल निलमात क्षेत्रफल

पर)

5. बेटरमेंट लेवी (मािक बी.ए.आर. से अधधक

प्रस्ताववत बी. ए.आर. पर)

6. मलबा धरोहर रालश (भूिण्ड के क्षेत्रफल

अिुसार)

7. वषाा जल संग्रहण शुल्क (भूिण्ड के क्षेत्रफल

अिुसार)

8. EWS/LIG हेतु अनतररतत शेल्टर फण्ड

9. अनतररतत आवासीय इकाई शुल्क

10. अमाित रालश (पाककिंग)

(रालश प्रनत ई.सी.यू. पर)

11. मैकेनिकल पाककिंग

(रालश प्रनत कार पर)

12. बबिा अिुमनत निमााण शाक्स्त (सकल

निलमात क्षेत्रफल पर)

13. कुल योग

14. श्रलमक उपकर

15. अक्ग्िशमि सुववधा हेतु दतेय शुल्क (सकल

निलमात क्षेत्रफल पर)

पंजीकृि वासिुववद के हसिाक्षर

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025 220

(प्रारूप-र)

पंजीकृि वासिुववद/िकनीकीववद द्वारा अनुमोददि भवन मानधचत्रों को जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर द्वारा

प्राजति सवीकार की सूचना

(Acknowledgement Letter)

आवेदतक का िाम ..............................................................................................................

आवेदतक का पता ..............................................................................................................

ववषयः- आवेठदतत भूिण्ड सं. .......................... योजिा ................................. शहर ...................... हेतु प्रस्तुत

भवि निमााण से संबंधधत दतस्तावेजों की Acknowledgement बाबत्।

उपरोतत ववषयातगात आप द्वारा आवेठदतत भूिण्ड सं. ........................ योजिा ..................... शहर

...................... के भवि निमााण स्वीकृनत से सम्बक्न्धत सम्पूणा दतस्तावेज मय पंजीकृत वास्तुववद् से अिुमोठदतत

कायाालय में प्राप्त हो चुके हैं।

आप द्वारा भवि ववनियमों के प्रावधािों की सुनिक्श्च्ता करते हुए भवि निमााण ककया जा सकेगा। भवि

ववनियमों के मािदतण्डों का उल्लंर्ि होिे पर सम्पूणा क्जम्मेदतारी भूिण्डधारी की होगी एवं जोधपुर ववकास

प्राधधकरण, जोधपुर द्वारा ऐसे भवि ववनियमों के ववपरीत निमााण को नियमािुसार सीज अथवा ध्वस्त ककया जा

सकेगा।

सक्षम अधधकारी

पदनाम

221

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025

Hkkx 6 ¼[k½

प्रपत्र-4

Application/Intimation (in case of certificate issued by Empanelled Architect)

for Completion Certificate/Partial Completion Certificate

(to be submitted by the Developer)

To,

……………………………….

………………………………

………………………………

Subject :-

Application for Issuing/intimation of Completion Certificate/Partial Completion

Certificate

Sir/Madam,

This is to inform you that we have completed all the development works in our project

“______(Name of the project)______” located at ___________(Address of Project)_________

as per latest Approved Building Plans issued by ________________ dated__________ .

We have deposited the Completion Certificate fee of Rs. __________/- in the Jodhpur

Development Authority.

We are submitting all the requisite documents along with documents as per prescribed

checklist. Kindly issue the Completion Certificate/Partial Completion Certificate of the said

project.

OR

We have obtained Completion Certificate/Partial Completion Certificate on date

__/__/____ from the empanelled Architect ________________________________ (name),

_________________________ (Registration no.). the copy of the Completion Certificate/Partial

Completion Certificate along with documents as per prescribed checklist are enclosed for your

kind intimation.

(Enclosed:- Annexures as per attached list)

(Seal and Sign)

………………………………………

Name of the Developer/Promoter

Date:-

List of Documents to be submitted with application/intimation for Completion

Certificate/Partial Completion Certificate

S.No

Documents

Annexure’s

Page Nos.

1

Checklist of Completion Certificate

Annexure 1

2

CC Fee deposition Receipt

Annexure 2

3

Copy of Lease deed and Site Plan

(issued by the Jodhpur Deveopment

Annexure 3

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025 222

Authority/other Authority)

4

As-Built Drawings

(Attested by Empaneled Architect)

Annexure 4

5

Copy of Latest Approved Building Plans

with Approval Letter

(On the basis of which CC is issued)

Annexure 5

6

Certified Copy of Google Map

(with Latitude & Longitude)

Annexure 6

7

Site Photographs (from all the sides)

(Building Blocks/Internal/Outer Development

Works)

Annexure 7

8

Certificate of Structural Engineer

Annexure 8

9

Affidavit for Compliances of Part-VI of

NBC and Earthquake resistance provisions

(Attested by the Architect, Structural

Engineer and Developer of the Project)

Annexure 9

10

NOC from Environment Dept. (if

applicable)

Consent to Establish from Pollution

Control Board

Annexure 11

11

Certificate from Labour Department for

deposition of complete Labour Cess

Annexure 10

12

List of EWS/LIG units and Status of

Completion & Allotment (if applicable)

Annexure 11

13

Declaration of Promoter regarding internal

development works of Residential

Units/Flats/Commercial Units etc.

14

Receipt of deposition of all PDC's for

Betterment Levy

15

Working/Services Drawings of the Project

The scanned copy of all the drawings can

be submitted in Pen-drive having Seal and

sign of Concerned Consultant, Project

Architect and Developer in separate folders

as mentioned below.

Annexure

12/Scanned Copies

in Pendrive

i)

All Working Drawings

Sub-Annexure 15.1

ii)

All Structural Drawings

Sub-Annexure 15.2

iii)

All Electrical Drawings

Sub-Annexure 15.3

iv)

Plumbing & Water Supply Drawings

Sub-Annexure 15.4

v)

Storm Water and Sewerage Drawings

Sub-Annexure 15.5

vi)

Fire Fighting Drawings

Sub-Annexure 15.6

vii)

HVAC Drawings

Sub-Annexure 15.7

viii)

Rain Water Harvesting Structure Drawings

Sub-Annexure 15.8

ix)

Any Other Drawings

Sub-Annexure 15.9

Seal and Sign

(Name of the Developer/Promoter)

Date :-

223

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025

Hkkx 6 ¼[k½

Annexure-1

Check List for Completion Certificate

Basic Details of the Project

Name of Developer/Promoter

Address of Developer/Promoter

Name of the Project

RERA Registration No.

Address of the Project

(Plot no./Khasra no.

Plot Area (Sq.mts.)

(As per Approved Building Plan)

Width of Front Road

Landuse of Plot as per Lease deed

Date of issue of Lease

Deed:

Use of Approved Building Plans

(Multi-dwelling Unit/Resi. Flats/Group

Housing/Studio/Row Houses/CMJAY-

1A/3A/3B/3C/Hotel/Resort/Mall/Commercial

Complex/Offices/School/College/Hospital/etc.)

Building Plans approving Authority

Latest Building Plans Release date

Building Plans Validity Date

Building Plan Approval as per Building

Byelaws (2000/2010/2017/2020/any other)

Architect of the Project & COA no.

Structural Engineer of the Project

Completion Certificate issued for

Complete approved project or

Partial area of the Project

Complete Project/

Partial area of the Project

In case of Partial Completion Certificate,

Partially completed Plot area

Detail of Completed Block/Tower

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025 224

Annexure-2

Site Inspection Report

A-Technical Parameters of Building Blocks:

S.No

Details

As per Latest

Approved

Building Plans

As per Site

Comments

(if any)

1

Setbacks

Direction

Front

Side I

Side II

Rear

2

Ground Coverage

3

Gross Built-up Area (Sq.mts)

4

F.A.R/B.A.R (Sq.mts & Ratio)

5

Total No. of Floors

(Basement, Stilt, above floors,

service floor, etc.)

6

Total Height of Building (In mts.)

i)

Plinth

ii)

Stilt/Podium

iii)

Ground/First to Terrace

iv)

Parapet/Mumty/Lift Machine

Room/any other architectural

element

7

No. of Blocks/Towers

8

Total No. of Units

(Flats/Shops/Showrooms etc.)

9

Commercial Area

(in case of Group housing/Flatted

Development project)

10

Community Facilities area

(Club, community hall, Society

office, Swimming pool etc.)

11

Refuge area (if any)

12

Total No. of Staircases

i)

ii)

No. of Open Fire stair case

No. of Pressurized Fire Stair

case

13

No. of Lifts

Size of Lift

14

No. of Escalators

15

Provision for Physically

Challenged Persons

Ramp

Toilet

Car Parking

Lifts

16

Cut-Out/Open to Sky/Shafts

225

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025

Hkkx 6 ¼[k½

17

Projections/Balconies etc.

(Covered/extended)

18

Porch (if any)

B- Parking Parameters:

S.No

Details

As per Latest

Approved

Building Plans

As per Site

Comments

(if any)

1

Total E.C.U Required

2

Total No. of Car parking

i)

Surface Parking

ii)

Mechanical Car Parking

iii)

Basement (I,II,III,….)

Stilt

Open Area

3

Two-Wheeler Parking

4

Bus Parking

5

Visitors Parking

6

EV Charging Facility Car parks

7

Ramp (for parking floors)

Width

Slope

8

Provision of Car Lift

C- Outer Development Parameters:

S.No

Details

As per Latest

Approved

Building

Plans

As per Site

Comments

(if any)

1

Green & Plantation

i)

Total Green Area (Sq.mts)

ii)

Surface Green Area (Sq.mts)

iii)

Podium Green Area (Sq.mts)

iv)

Plantation Corridor (If any)

v)

Tree Plantation (As per Norms)

2

Approved Services in the

Project

(STP, WTP, Under Ground Water

Tank, Pump room, Panel Room,

etc.)

3

Driveways for Fire tender

Movement/Parking, etc.

4

No. of Entry/Exit & Width

5

No. of Security Rooms & Size

6

Height of Compound wall

(As per Norms)

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025 226

D- Provisions of Affordable Housing Policy/CMJAY Policy:

Applicable only in case of Group Housing Projects having area more than 5000 Sq.mts.

EWS/LIG units provided on Main plot/Split Location

On main plot/Split Location

In case, EWS/LIG unit provided on Split Location

Address of Split Location

S.No

Details

As per Latest

Approval

As per Site

Comments

(if any)

1

No. of EWS units

2

No. of LIG units

3

Total Carpet Area Provided

(Sq.mts)

4

Total SBUA Area Provided

(Sq.mts)

5

Parking of EWS/LIG Units

6

Completion time of EWS/LIG

units

E- Development Work of Building Blocks (for Completion Certificate)

S.N.

Development Works

Work to be

Completed at

the time of CC

(in percentage)

Work done

on in Project

(Mark

“YES”)

Comments

(if any)

A

Development Works of Façade

& Common areas of Building

Blocks

1

Civil construction work of

Super structure

100%

2

Plaster & Paint work of

External Facade

100%

Plaster & Paint work of

Common areas

100%

3

Door and window/Structural

Glazing work on External

Facade

100%

4

Flooring Work of Common

areas

100%

5

Railing work of Balconies,

Terrace, Staircase etc.

100%

6

Installation of Sanitary and

Plumbing Fittings of Common

areas

100%

7

Installation of Electrical Fittings

of Common areas

100%

8

Community Facilities

(Club, community hall, Society

office, Swimming pool, shops

etc.)

100%

227

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025

Hkkx 6 ¼[k½

9

Development works of Common

areas

(Lobbies/Corridors/Staircase/Li

ft well/Terraces/Ramp/etc.)

100%

10

Installation of Lifts/Escalators

100%

11

Internal plumbing work in

Residential

units/Flats/Commercial units

etc.

100%

12

Internal electric wiring in

Residential

units/Flats/Commercial units

etc.

100%

13

Covered Parking Areas &

Mech. Parking

(Basement/Stilt/etc.)

100%

14

Elevational Work

100%

15

Overhead and Underground

Water Tanks

100%

16

Provision for Physically

Challenged Persons

100%

17

Installation of Fire Safety

Equipment’s

100%

18

Status of EWS/LIG units

100%

A

Other Internal Development

Works of Residential

Units/Flats/Commercial Units

etc:-

(i) Plaster & Paint work

(ii) Door/windows

(iii) Tiling work of Kitchen &

Toilets

(iv) Fittings and fixtures like

sink, washbasin, taps etc.

(v) Electrical fittings like

socket, switches etc.

(vi) Flooring Work

In case above work are not completed/partially completed then Developer has to

submit a Declaration in prescribed format.

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025 228

F- Outer Development Works and Services of the Project (for Completion Certificate)

S.No

Development Works

Work to be

Completed at

the time of

CC

(in percentage)

Work done

on in

Project

(Mark

“YES”)

Comments

(if any)

1

Compound wall

100%

2

Entry & Exit Gates/Guard Rooms 100%

3

Driveways & Pathways

100%

4

Open Parking Areas

100%

5

Meter Room/Pump Room etc.

100%

6

Electrical Work/Light poles etc.

100%

7

Water Supply lines/UG Tank

100%

8

Storm Water Drains

100%

9

Construction of Rain Water

Harvesting Structure

100%

10

Structure of Waste water

Treatment/Recycling Plant

100%

11

Laying of Sewerage line and

Construction of Sewerage

Treatment Plant (STP)

100%

12

Any other work

100%

G- NOC’s/Certifications Required (for Completion Certificate)

S.No Type of NOC/Certification

Applicable/

Not Applicable

Obtained

1

Structural Certificate

(Building Height more than 15 Mts.)

2

Envoirment NOC

(GBUA more than 20,000 Sq.Mts.)

3

Consent to Establish

(GBUA more than 2500 Sq.Mts.)

4

Green Building Certification

(LEED/IGBC/GRIHA/ASSOCHAM

GEM)

5

Labour Cess No Dues Certificate

6

IBS NOC

(For Multistoried buildings,

Educational Institutions, Hospitals,

Office Building and shopping

mall/Commercial Complexes.)

7

RECBC Compliance report from

Empaneled Energy Auditor or any

other Authorised

Dept./Agency/Official (as

applicable)

8

Any other (as applicable)

229

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025

Hkkx 6 ¼[k½

All Post-Dated Cheques for betterment levy is to be deposited

before issuing of completion certificate

Yes

Completion Fee (To be deposited in Jodhpr Development Authority)

Gross-Built up area of the completed Part _________ Sq.mts X Rs_______/- =

Total Amount Rs_____________/- (In words__________________________________)

Note-

1. In case the Completion Certificate/Partial Completion Certificate is issued by the

Empanelled Architect then above duly signed Checklist with his seal and signature shall be

submitted along with the copy of Certificate.

2. Checklist must be submitted in the Authority only after confirmation of Construction of

Building as per Latest approved Building Plans of the Project. Parameters approved in

Building plans and available on site must be filled in the concerning columns.

3. Project Architect must ensure all applicable provisions as per building byelaws and other

related Norms complied in the Project.

4. Project Architect must ensure that all the Development works of the Building blocks as

mentioned in Table “E” and Outer Development Works as mentioned in Table “F” must be

completed 100% and accordingly Status of development work shall be filled as “YES” in the

concerning columns before submitting Checklist.

5. Project Architect must ensure that all the NOC’s and Certification (as applicable) must be

obtained before submitting Checklist in the Authority.

6. If any provision is not required as per Latest approved Building Plan and Norms then write

‘NA’ for Not applicable in the concerning columns.

7. If there are deviations on site from latest approved Building Plans, then Revised maps needs

to be approved from the Competent Authority before submitting Checklist. Building plans

need not to be revised if there are Deviations like Elevational treatment, Minor changes in

structural elements which do not disturb the parking placements, Common areas, allotted

units and by such internal changes and GBUA and FAR/BAR of the project are not changed.

8. Cross-signatures/Self-attestation are required to be done on every page of the Checklist.

If the Technical parameters of the project (as per Table A, B, C & D) are not as per Latest

approved Building Plans, any of the Development works (as per Table E & F) are not

completed in all respect i.e. 100% and all the NOC’s and Certification (as applicable) are

not obtained, then, Checklist shall not be submitted in the Authority.

…………………………………………………

(Seal & Signature of Architect with date)

Name of Architect:

…………………………………………………

Reg. No (Issued by COA):-

……………….….………………….

………………………………………………

(Seal & Signature of Developer with date)

Name of Developer:

…………………………………….

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025 230

Annexure-3

(Declaration for completion of certain internal works in Residential units/flats/Commercial

units etc. To be submitted with application for Completion Certificate/Partial Completion

Certificate by the Developer

(to be submitted on Rs.100 Non-judicial Stamp paper duly notarised)

Declaration

I __________________________ s/o _________________________ am developer/authorised

signatory of the Project (name) ______________________ located at Plot no./Khasra No.

____________

Village

________________,

Tehsil

_____________,

District______________(Raj.).

I hereby declare that all civil construction, Internal/External Development works have been

completed in the above mentioned project.

Internal finishing of following works in unit number and floor number as per enclosed list are

pending as per the agreement with the allottee or as per the written request of the allottees:-

1- _______________________________________

2- _______________________________________

3- _______________________________________

4- _______________________________________

I have applied for the issuance of Completion Certificate/Partial Completion Certificate. I shall

be solely respolsible for any dispute if any arises with the allottee in this regard in future.

(Enclosed: List of unit number and floor number)

Date: ……………

……………………………………………………………………….

(Name & Signature of Developer)

231

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025

Hkkx 6 ¼[k½

Annexure-4

(Letter Head of the Jodhpur Development Authority/Empanelled Architect)

Dispatch no. ……………………….. Date of issue: ……………

Completion Certificate/Partial Completion Certificate

It is hereby certified that the Project __________________________ having Plot area

_________Sq.mts. located at Plot no./Khasra No. ____________ Village ________________,

Tehsil _____________, District______________(Raj.) by M/s. ______________________was

inspected by the Authority on __________ and found that the construction of the Complete

Project/Part of the project (Part area________ Sq.mts. & Towers/Blocks _______________) is

completed on site in accordance with the Building Plans approved by the Authority dated

_______.

Developer/Promoter has complied with all the provisions of Building byelaws and other

applied Norms in the said Project and obtained all necessary NOC’s & Certifications.

Therefore, the Completion Certificate/Partial Completion Certificate is issued.

(Enclosed: Checklist of Completion Certificate in case issued by empanelled Architect)

Designation/Registration no.

…………………………………………………………………………. (Seal & Signature of

Competent Officer/Empanelled Architect with date)

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025 232

Annexure-5

(Letter to be issued by the Jodhpur Development Authority to the Developer)

(on Letter Head)

Dispatch no. ………………………………….. Date of issue:

……………

Acknowledgment Letter

To,

……………………………….

………………………………

………………………………

Subject:- Acceptance of Completion Certificate/Partial Completion Certificate issued by

Empaneled Architect.

Reference:- Your Letter of submission of Completion Certificate/Partial Completion

Certificate dated ________ .

Dear Applicant,

In reference to the above mentioned subject and your letter dated ___________, it is hereby

informed that Completion Certificate/Partial Completion Certificate of the Project “_____(Name

of the project)____” located at ______(Address of Project)______Issued by Empaneled

Architect ______________, is accepted by the Authority.

Kindly note that if Authority founds that the Completion Certificate/Partial Completion

Certificate is issued on the basis of wrong facts or any false documents are submitted alongwith

Completion Certificate/Partial Completion Certificate, then, Completion Certificate/Partial

Completion Certificate will be considered as invalid and we may take necessary action against

you and Empaneled Architect, as the case may be.

Kindly be informed.

…………………………………………………………

(Seal & Signature of Competent Officer with date)

Designation

233

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025

Hkkx 6 ¼[k½

प्रपत्र--5

Application/Intimation (in case of certificate issued by Empanelled Architect)

for Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate

(to be submitted by the Developer)

To,

……………………………….

………………………………

………………………………

Subject :-

Application

for

Issuing/intimation

of

Occupancy

Certificate/Partial

Occupancy Certificate

Sir/Madam,

This is to inform you that our project “______(Name of the project)______” located at

___________(Address of Project)_________ is completed in all respects, we have obtained

applicable NOC’s/Certifications and taken all connections like Water supply, Electricity etc.

The project is ready to occupy by the allottees of the Project.

We have deposited the Occupancy Certificate fee of Rs. __________/- in the Jodhpur

Development Authority.

We are submitting all the requisite documents along with documents as per prescribed

checklist. Kindly issue the Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate of the said

project.

OR

We have obtained Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate on date

__/__/____ from the empanelled Architect _________________________________ (name),

_________________________ (Registration no.). the copy of the Occupancy Certificate/Partial

Occupancy Certificate along with documents as per prescribed checklist are enclosed for your

kind intimation.

(Enclosed:- Annexures as per attached list)

(Seal and Sign)

………………………………………

Name of the Developer/Promoter

List of Documents to be submitted with application/intimation for Occupancy

Certificate/Partial Occupancy Certificate

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025 234

S.No

Documents

Annexure’s

Page Nos.

1

Checklist of Occupancy Certificate

Annexure 1

2

OC Fee deposition Receipt

Annexure 2

3

Copy of Lease deed and Site Plan

(issued by the Jodhpur Development

Authority/ other Authority)

Annexure 3

4

Copy of Completion Certificate/Partial

Completion Certificate issued earlier

Annexure 4

4

As-Built Drawings

(Attested by Empaneled Architect)

Annexure 5

5

Copy of Latest Approved Building Plans

(On the basis of which CC is issued)

Annexure 6

6

Certified Copy of Google Map

(with Latitude & Longitude)

Annexure 7

7

Site Photographs (from all the sides)

(Building Blocks/Internal/Outer Development

Works)

Annexure 8

8

Certificate of Structural Engineer

Annexure 9

9

Affidavit for Compliances of Part-VI of

NBC and Earthquake resistance provisions

(Attested by the Architect, Structural

Engineer and Developer of the Project)

Annexure 10

10

NOC from Fire Department (if applicable)

Annexure 11

11

Consent to Operate from Pollution Control

Board (if applicable)

Annexure 12

12

NOC from Labour Department

Annexure 13

13

List of EWS/LIG units and Status of

Completion & Allotment (if applicable)

Annexure 14

14

Working/Services Drawings of the Project

The scanned copy of all the drawings can be

submitted in Pen-drive having Seal and sign

of Concerned Consultant, Project Architect

and Developer in separate folders as

mentioned below.

Annexure

15/Scanned Copies

in Pendrive

i)

All Working Drawings

Sub-Annexure 15.1

ii)

All Structural Drawings

Sub-Annexure 15.2

iii)

All Electrical Drawings

Sub-Annexure 15.3

iv)

Plumbing & Water Supply Drawings

Sub-Annexure 15.4

v)

Storm Water and Sewerage Drawings

Sub-Annexure 15.5

vi)

Fire Fighting Drawings

Sub-Annexure 15.6

vii)

HVAC Drawings

Sub-Annexure 15.7

viii)

Rain Water Harvesting Structure Drawings

Sub-Annexure 15.8

ix)

Any Other Drawings

Sub-Annexure 15.9

Seal and Sign

(Name of the Developer/Promoter)

Date :-

235

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025

Hkkx 6 ¼[k½

Annexure-1

Check List for Occupancy Certificate

Basic Details of the Project

Name of Developer/Promoter

Address of Developer/Promoter

Name of the Project

RERA Registration No.

Address of the Project

(Plot no./Khasra no.

Plot Area (Sq.mts.)

(As per Approved Building Plan)

Width of Front Road

Landuse of Plot as per Lease deed

Date of issue of

Lease Deed:

Use of Approved Building Plans

(Multi-dwelling Unit/Resi. Flats/Group

Housing/Studio/Row Houses/CMJAY-

1A/3A/3B/3C/Hotel/Resort/Mall/Commercial

Complex/Offices/School/College/Hospital/etc.)

Building Plans approving Authority

Latest Building Plans Release date

Building Plans Validity Date

Building Plan Approval as per Building

Byelaws (2000/2010/2017/2020/any other)

Architect of the Project & COA no.

Structural Engineer of the Project

Completion Certificate issued by

Completion Certificate issued on

Completion Certificate deposited in

Jodhpur Development Authority on

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025 236

Annexure-2

Site Inspection Report

A-Technical Parameters of Building Blocks:

S.No

Details

As per Latest

Approved

Building Plans

As per Site

Comments

(if any)

1

Setbacks

Direction

Front

Side I

Side II

Rear

2

Ground Coverage

3

Gross Built-up Area (Sq.mts)

4

F.A.R/B.A.R (Sq.mts & Ratio)

5

Total No. of Floors

(Basement, Stilt, above floors,

service floor, etc.)

6

Total Height of Building

i)

Plinth

ii)

Stilt/Podium

iii)

Ground/First to Terrace

iv)

Parapet/Mumty/Lift Machine

Room/any other architectural

element

7

No. of Blocks/Towers

8

Total No. of Units

(Flats/Shops/Showrooms etc.)

9

Commercial Area

(in case of Group housing/Flatted

Development project)

10

Community Facilities area

(Club, community hall, Society

office, Swimming pool etc.)

11

Refuge area (if any)

12

Total No. of Staircases

i)

ii)

No. of Open Fire stair case

No. of Pressurized Fire Stair case

13

No. of Lifts

Size of Lift

14

No. of Escalators

15

Provision for Physically

Challenged Persons

Ramp

Toilet

Car Parking

Lifts

237

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025

Hkkx 6 ¼[k½

16

Cut-Out/Open to Sky/Shafts

17

Projections/Balconies etc.

(Covered/extended)

18

Porch (if any)

B- Parking Parameters:

S.No

Details

As per Latest

Approved

Building

Plans

As per Site

Comments

(if any)

1

Total E.C.U Required

2

Total No. of Car parking

i)

Surface Parking

ii)

Mechanical Car Parking

iii)

Basement (I,II,III,….)

Stilt

Open Area

3

Two-Wheeler Parking

4

Bus Parking

5

Visitors Parking

6

EV Charging Facility Car

parks

7

Ramp (for parking floors)

Width

Slope

8

Provision of Car Lift

C- Outer Development Parameters:

S.No

Details

As per Latest

Approved

Building

Plans

As per Site

Comments

(if any)

1

Green & Plantation

i)

Total Green Area (Sq.mts)

ii)

Surface Green Area (Sq.mts)

iii)

Podium Green Area (Sq.mts)

iv)

Plantation Corridor (If any)

v)

Tree Plantation (As per Norms)

2

Approved Services in the

Project

(STP, WTP, Under Ground Water

Tank, Pump room, Panel Room,

etc.)

3

Driveways for Fire tender

Movement/Parking, etc.

4

No. of Entry/Exit & Width

5

No. of Security Rooms & Size

6

Height of Compound wall

(As per Norms)

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025 238

D- Provisions of Affordable Housing Policy/CMJAY Policy:

Applicable only in case of Group Housing Projects having area more than 5000 Sq.mts.

EWS/LIG units provided on Main plot/Split Location

On main plot/Split Location

In case, EWS/LIG unit provided on Split Location

Address of Split Location

S.No

Details

As per Latest

Approval

As per Site

Comments

(if any)

1

No. of EWS units

2

No. of LIG units

3

Total Carpet Area

Provided(Sq.mts)

4

Total SBUA Area Provided

(Sq.mts)

5

Parking of EWS/LIG Units

6

Completion time of EWS/LIG

units

E- Development Work of Building Blocks (for Occupancy Certificate)

S.No

Development Works

Work to be

Completed at

the time of CC

(in percentage)

Work done

on in Project

(Mark

“YES”)

Comments

(if any)

1

Civil construction work of Super

structure

100%

2

Internal & External Plaster and

Paint work

100%

3

Door and window/

Structural Glazing work

100%

4

Flooring Work

100%

5

Balconies and railing work

100%

6

Installation of Sanitary and

Plumbing Fittings

100%

7

Installation of Electrical Fittings

100%

8

Community Facilities

(Club, community hall, Society

office, Swimming pool, shops etc.)

100%

9

Development works of Common

areas

(Lobbies/Corridors/Staircase/Lift

well/Terraces/Ramp/etc.)

100%

10

Installation of Lifts/Escalators

100%

11

Covered Parking Areas & Mech.

Parking (Basement/Stilt/etc.)

100%

12

Elevational Work

100%

13

Overhead and Underground

Water Tanks

100%

14

HVAC works

100%

15

Provision for Physically

Challenged Persons

100%

16

Installation of Fire Safety

Equipment’s

100%

17

Status of EWS/LIG units

100%

239

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025

Hkkx 6 ¼[k½

F- Outer Development Works and Services of the Project (for Occupancy Certificate)

S.No

Development Works

Work to be

Completed at

the time of CC

(in

percentage)

Work done

on in Project

(Mark

“YES”)

Comments

(if any)

1

Compound wall

100%

2

Entry & Exit Gates/Guard

Rooms

100%

3

Driveways & Pathways

100%

4

Open Parking Areas

100%

5

Meter Room/Pump Room etc.

100%

6

Electrical Work/Light poles etc.

100%

7

Water Supply lines/UG Tank

100%

8

Storm Water Drains

100%

9

Construction of Rain Water

Harvesting Structure

100%

10

Structure of Waste water

Treatment/Recycling Plant

100%

11

Laying of Sewerage line and

Construction of Sewerage

Treatment Plant (STP)

100%

12

Any other work

100%

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025 240

H- NOC’s/Certifications Required

S.

No

Type of NOC/Certification

Applicable/

Not Applicable

Obtained

1

Fire NOC

2

Consent to Operate (as

applicable)

3

Any other (as applicable)

Occupancy Fee (To be deposited in Jodhpur Development Authority)

Gross-Built up area of the completed Part _________ Sq.mts X Rs_______/- =

Total Amount Rs_____________/- (In words__________________________________)

……………………………………………………..

(Seal & Signature of Architect with date)

Name of Architect:

…………………………………………………

Reg. No (Issued by COA):-

……………….….………………….

………………………………………………

(Seal & Signature of Developer with date)

Name of Developer:

…………………………………….

Note-

G- Installation Works (for Occupancy Certificate)

S.No

Development Works

Work to be

Completed at

the time of

OC

(in

percentage)

Work done

on in

Project

(Mark

“YES”)

Comments

(if any)

1

Development of Green and

Landscape areas

100%

2

Tree Plantation (As per Norms)

100%

3

Installation of Transformer/DG

set/Meters/Electrical

Connection

100%

4

Water Supply

Connection/Boring

100%

5

Installation of Machinery of

WTP

100%

6

Installation of Machinery of

STP

100%

7

Installation of equipment’s for

Solid Waste Management

100%

8

Installation of Solar

Panels/Solar Water Heater

100%

9

Installation of Gas Bank &

Pipe lines (If applicable)

100%

241

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025

Hkkx 6 ¼[k½

1. In case the Completion Certificate/Partial Completion Certificate is issued by the

Empanelled Architect then above duly signed Checklist with his seal and signature shall be

submitted along with the copy of Certificate.

2. Checklist must be submitted in the Authority only after confirmation of Construction of

Building as per Latest approved Building Plans of the Project. Parameters approved in

Building plans and available on site must be filled in the concerning columns.

3. Project Architect must ensure all applicable provisions as per building byelaws and other

related Norms complied in the Project.

4. Project Architect must ensure that all the Development works of the building blocks as

mentioned in Table “E” and Outer Development Works as mentioned in Table “F” must be

completed 100% and accordingly Status of development work shall be filled as “YES” in the

concerning columns before submitting Checklist.

5. Empaneled Architect must ensure that all the NOC’s and Certification (as applicable) must

be obtained before submitting Checklist in the Authority.

6. If any provision is not required as per Latest approved Building Plan and Norms then write

‘NA’ for Not applicable in the concerning columns.

7. If there are deviations on site from latest approved Building Plans, then Revised maps needs

to be approved from the Competent Authority before submitting Checklist of Occupancy

Certificate, Building plans need not to be revised if there are Deviations like Elevational

treatment, Minor changes in structural elements which do not disturb the parking

placements, Common areas, allotted units and by such internal changes and GBUA and

FAR/BAR of the project are not changed.

8. Cross-signatures/Self-attestation are required to be done on every page of the Checklist.

9. If the Technical parameters of the project (as per Table A, B, C & D) are not as per Latest

approved Building Plans, any of the Development works (as per Table E, F & G) are not

completed in all respect i.e. 100% and all the NOC’s and Certification (as applicable) are

not obtained, then, Checklist shall not be submitted in the Authority.

Hkkx 6 ¼[k½

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Annexure-3

(Letter Head of the Jodhpur Development Authority/Empanelled Architect)

Dispatch no. ………………………………….. Date of issue:

……………

Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate

It is hereby certified that the Project __________________________ having Plot area

_________Sq.mts. located at Plot no./Khasra No. ____________ Village ________________,

Tehsil _____________, District______________(Raj.) by M/s. ______________________was

inspected by the Authority on __________ and that the construction of the Project is completed

on site in accordance with the Building Plans approved by the Authority dated ___________.

All the services in the project like Electrical, Water supply, STP/WTP, Solar system, etc. are

functional and promoter has obtained all necessary connections accordingly. Therefore, the said

Project is ready to occupy by the allottees.

Developer/Promoter has complied with all the provisions of Building byelaws and other

applied Norms in the said Project and obtained all necessary NOC’s & Certifications.

Therefore, the Occupancy Certificate is issued.

(Enclosed: Checklist of Occupancy Certificate in case issued by empanelled Architect)

………………………………………………………………………….

(Seal & Signature of Competent Officer/Empanelled Architect with

date)

Designation/Registration no.

243

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025

Hkkx 6 ¼[k½

Annexure-4

(Letter to be issued by the Jodhpur Development Authority to the Developer)

(on Letter Head)

Dispatch no. ………………………………….. Date of

issue: ……………

Acknowledgment Letter

To,

……………………………….

………………………………

………………………………

Subject:- Acceptance of Occupancy/Partial Occupancy Certificate issued by Empanelled

Architect.

Reference:- Your Letter of submission of Occupancy Certificate dated ________ .

Dear Applicant,

In reference to the above-mentioned subject and your letter dated ___________, it is hereby

informed that Occupancy Certificate of the Project “_____(Name of the project) ____” located

at ______(Address of Project) ______Issued by Empanelled Architect _______________, is

accepted by the Authority.

Kindly note that if Authority founds that the Occupancy Certificate is issued on the basis

of wrong facts or any false documents are submitted alongwith Occupancy Certificate, then,

Occupancy Certificate will be considered as invalid and we may take necessary action against

you and Empanelled Architect, as the case may be.

Kindly be informed.

…………………………………………………………

(Seal & Signature of Competent Officer with date)

Designation

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025 244

प्रपत्र-6

शपथ-पत्र

अजग्नशमन के प्रावधान व आपदा की जसथनि में मौके पर यथोधचि ननकास की व्यवसथा

करने हेिु

मैं/हम ............................................ आयु ............................ वषा, निवासी ......................... पूरे होश

हवास में शपथपूवाक निम्ि प्रस्तुत करता/करती हूाँ करते हैं कक-

यह कक भूिण्ड संख्या......................., योजिा ........................... (शहर का िाम) में क्स्थत है, क्जसका

क्षेत्रफल............................... वगामीटर है के स्वामी/होल्डर हूाँ हैं. क्जसके ललए अक्ग्िशमि दृक्ष्ट से सक्षम

अधधकारी िगर निगम जोधपुर द्वारा ठदतये गये अिापक््त प्रमाण पत्र की शतों की पालिा सुनिक्श्चत की

जावेंगी तथा भवि की आवश्यकतािुसार अक्ग्िशमि के प्रावधाि रिे जावेंगें तथा इिको संचाललत करिे

के ललए भवि में हर समय उपलब्ध रहेगा। भवि का उपयोग प्रारम्भ होिे पर सुरक्षा के उपकरण संचाललत

करिे के ललए एक प्रलशक्षक्षत व्यक्तत (केयर टेकर) की नियुक्तत करूंगा/करूंगी/करेंगे, क्जसके पास बबक्ल्डंग

का ितशा, सुरक्षा एवं निकास प्लाि (Escape Plan) उपलब्ध रहेंगे। इसी प्रकार नियुतत केयर टेकर के

मोबाइल िं. एवं Land line Number भी ललये जाकर पुललस आयुतत जोधपुर व प्राधधकरण को सूचिा

उपलब्ध करवाई जायेंगी ताकक ककसी भी दतुर्ाटिा की क्स्थनत में बचाव काया प्रभावी रूप से ककये जा सकें।

हस्ताक्षर शपथग्रठहता

स्यापि

मैं/हम ....................................... शपथग्रठहता यह स्यावपत करता/करती हूाँ करते हैं कक उपरोतत सूचिा

मेरे/हमारी निजी जािकारी में सही है एवं बबिा ककसी दतबाव के स्वेच्छा से रूबरू तहरीर कर दती गई है तथा

कोई भी त्य िहीं नछपाया गया है, ईश्वर मेरी/हमारी रक्षा करे।

स्थाि :

ठदतिांक :

हस्ताक्षर शपथग्रठहता

245

jktLFkku jkt&i=] vxLr 12] 2025

Hkkx 6 ¼[k½

प्रपत्र-7

CERTIFICATE OF THE UNDERTAKING

FOR COMPLIANCE OF THE PROVISION OF NBC PART-IV

FOR EARTHQUAKE SAFETY

(To be submitted at the time of approval of building plan)

Plot Detail ………………………………………………........

Area of Plot………………………………………...............

Use of Building……………………..………………….......

Proposed height of building …………………………..

1. Certified that the building plans submitted for approval satisfy's the safety requirement

as per Building Byelaws & provisions of NBC and the information given therein is

factually correct to the best of our knowledge and understanding.

2. It is also certified that the structural design including safety from earthquake shall be

duly incorporated in the design of the building and these provisions shall be adhered to

during the construction.

Signature of Owner …………………….......................

Name & address (Owner)…………………………........

Signature of Structural engineer……...……………......

Name & Address (Structure Engineer) .............................

Registration No…………………………………...........

Signature of Architect ………..……………….....….....

Name & Address (Architect)…………………………...

CoA No………………………………………………...

Registration No……………………….......…………....

Hkkx 6 ¼[k½

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प्रपत्र-8

CERTIFICATE OF UNDERTAKING

FOR COMPLIANCE OF THE PROVISION OF N.B.C. PART – VI

FOR EARTHQUAKE SAFETY

(To be submitted at the time of application for Completion certificate of building)

Plot Detail ………………………………………………...........

Area of Plot………………………………………..................

Use of Building…………………….…………………..........

Height of building ……………………………..................

1. The building/s has/have been constructed according to the sanctioned plans.

2. The building/s has/have been constructed as per approved plans and structural design

(One set of structural drawings as executed and certified by the Structural Engineer is

enclosed) which incorporates the provision of structural safety as specified in the

regulations/NBC.

3. Construction has been done under our supervision/guidance and is adheres to the

drawinSgs submitted.

Signature of Owner ……………………...........................

Name & address (Owner)…………………………............

SS

Signature of Structural engineer……...……………..........

Name & Address (Structure Engineer) .............................

Registration No…………………………………..................

Signature of Architect ……….………………....…..

Name & Address (Architect)…………………………

CoA No………………………………………………...

Registration No……………………….......…………..

भागीरथ्‍बबर्शनोई

सधचव

जोधपुर्‍ववकास्‍प्राधधकरण,्‍जोधपुर

राज््‍य्‍केन््‍रीय्‍मुरणालय,्‍जयपुर।