राजस्थानराजपत्र
विशेषाांक
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
साधिकारप्रकाशशत
Published by Authority
भाद्र 03, सोमवार, शाके 1947- अगस् त 25, 2025
Bhadra 03, Monday, Saka 1947- August 25, 2025
भाग 6 (ख)
जिला बोर्डो, पररषदों एवं नगर आयोिना संबंधी, ववज्ञजितयां आिद
जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई08, 2025
सांख्या ज.वि.प्रा./अतत.मु.न.तन./बी.पी.सी.(बी.पी.)/2025/राजकाज रेफरेन्स सांख्या-15993027 :
ियपुर ववकास प्राधधकरण अधधननयम, 1982 (वषष 1982 का अधधननयम संख्या 25) की धारा 16 के खण्र्ड
(त) साथ पिित धारा 96, 32 (3) और 68 द्वारा प्रदत्त शजततयों का प्रयोग करते हुये ियपुर ववकास
प्राधधकरण, ियपुर एतद्द्वारा ननम्नललखखत ववननयम बनाता है। इन ववननयमों के प्रभावी होने की नतधथ से
पूवष में अधधसूधित नगरीय क्षेत्र भवन ववननयम (वववषष्ट क्षेत्रों को छोड़कर) लागू नही रहेंगें।
ियपुर रीिन भवन ववननयम-2025, ियपुर ववकास प्राधधकरण, ियपुर
1. संक्षक्षित नाम तथा प्रारम्भ
1.1
ये भवन ववननयम (Building Regulations) ियपुर रीिन भवन ववननयम-2025, ियपुर ववकास
प्राधधकरण, ियपुर कहलायेंगे।
1.2
उतत ववननयम संबंधधत नगरीय ननकाय द्वारा रािपत्र में प्रकालशत होने की तारीख से प्रभावी होगें।
2. पररभाषाऐं (Definitions)
इन ववननयमों में िब तक ववषय अथवा संदभष द्वारा अन्यथा अपेक्षक्षत नहीं हो :-
2.1
'अधधननयम' (Act) से ियपुर ववकास प्राधधकरण अधधननयम 1982, िोधपुर ववकास प्राधधकरण अधधननयम
2009, अिमेर ववकास प्राधधकरण अधधननयम 2013, कोटा ववकास प्राधधकरण अधधननयम 2023, उदयपुर
ववकास प्राधधकरण अधधननयम 2023, बीकानेर ववकास प्राधधकरण अधधननयम 2025, भरतपुर ववकास
प्राधधकरण अधधननयम 2025 रािस्थान नगर सुधार अधधननयम, 1959, रािस्थान नगर पाललका
अधधननयम, 2009, रािस्थान आवासन मण्र्डल अधधननयम, 1970, अलभप्रेत है।
2.2
'नगरीय ननकाय/स्थानीय ननकाय' (Urban Body/Local Body) से ववकास प्राधधकरण, नगर ववकास न्यास,
नगर ननगम/नगर पररषद्/नगर पाललका िैसी भी जस्थनत हो, अलभप्रेत है।
2.3
'ग्राम पंिायत' (Village Panchayat/Rural Local Body) से रािस्थान पंिायत अधधननयम संशोधन, 1994
के अन्तगषत गिित ग्राम पंिायत, अलभप्रेत है।
2.4
'सक्षम संस्था' (Competent Authority) से भवन ननमाषण अनुज्ञा हेतु ग्राम पंिायत की आबादी क्षेत्र में ग्राम
पंिायत का प्राधधकृत अधधकारी, नगर पाललका/नगर पररषद/नगर ननगम के क्षेत्र में संबंधधत नगर
पाललका/नगर पररषद/नगर ननगम द्वारा ननिदष्ट प्राधधकृत अधधकारी, नगर ववकास न्यासों में संबंधधत
न्यास द्वारा ननिदष्ट प्राधधकृत अधधकारी, ियपुर/िोधपुर/अिमेर/कोटा/उदयपुर ववकास प्राधधकरण में
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संबंधधत ववकास प्राधधकरणों द्वारा ननिदष्ट प्राधधकृत अधधकारी, रीको एवं आवासन मण्र्डल के योिना क्षेत्रों
में रीको एवं आवासन मण्र्डल द्वारा ननिदष्ट प्राधधकृत अधधकारी या अन्य ककसी ववलशष्ट क्षेत्र हेतु राज्य
सरकार द्वारा ववननिदष्ट अधधकारी अथवा ववननयम संख्या 11 के अनुसार पंिीकृत तकनीकीववज्ञ,
अलभप्रेत है।
2.5
'सक्षम अधधकारी' (Competent Officer) से ववननयम-11 में वखणषत अधधकारी एवं पंिीकृत तकनीकीववज्ञ,
अलभप्रेत है।
2.6
'बड़े शहर' (Large Cities) से इन ववननयमों हेतु िारी नवीनतम भारतीय िनगणना के अनुसार 1.00 लाख
से अधधक िनसंख्या वाले शहर, अलभप्रेत है।
2.7
'मध्यम एवं लघु शहर' (Small and Medium Towns) से इन ववननयमों हेतु ववननयम 2.6 में पररभावषत बर्डे
शहरों को छोर्डकर रािस्थान के अन्य सभी शहर, अलभप्रेत है।
2.8
'नगरीय क्षेत्र' (Urban Area) से रािस्थान नगर सुधार अधधननयम की धारा 3(1) के अंतगषत राज्य सरकार
द्वारा
अधधसूधित
नगरीय
क्षेत्र,ियपुर/िोधपुर/अिमेर/कोटा/उदयपुर
/बीकानेर/भरतपुर
ववकास
प्राधधकरणों के अंतगषत आने वाला अधधसूधित क्षेत्र तथा रािस्थान नगर पाललका अधधननयम, 2009 के
तहत अधधसूधित नगर पाललका क्षेत्र, अलभप्रेत है।
2.9
'योिना क्षेत्र' (Scheme Area) से नगरीय क्षेत्र की सीमा में संबंधधत अधधननयम के अन्तगषत गिित नगरीय
ननकाय/ववकास प्राधधकरण/नगर ववकास न्यास/रािस्थान आवासन मण्र्डल/रीको/ग्राम पंिायत/अन्य
रािकीय अथवा अर्द्षरािकीय संस्था द्वारा प्रासंधगक अधधननयम के अन्तगषत प्रस्ताववत/ववकलसत योिना
क्षेत्र, अलभप्रेत है। जिसमें ननम्न योिना क्षेत्र सजम्मललत होंगे :-
(क)
नगरीय ननकाय/ववकास प्राधधकरण/नगर ववकास न्यास/रािस्थान आवासन मण्र्डल/रीको/ग्राम
पंिायत/अन्य रािकीय अथवा अर्द्षरािकीय संस्था की स्वीकृत योिनाऐ।
(ख)
राज्य सरकार द्वारा िारी ननयमों/ नीनतयों यथा उपववभािन ननयम-1975 अथवा प्रिललत
टाउनलशप पॉललसी, मुख्यमंत्री िन आवास योिना-2015 आिद सिहत समय-समय पर िारी अन्य
ननयमों / नीनतयों के अन्तगतष स्वीकृत योिनाऐ।
2.10 'पररसर' (Campus) :- पररसर ( आवासीय/वाखणजज्यक / संस्थागत/औद्योधगक) से ऐसा क्षेत्र (कैम्पस
िलान) जिसमें मुख्य उपयोग/गनतववधध यथा आवासीय/ वाखणजज्यक/संस्थागत/औद्योधगक से संबंधधत
(Incidental) अन्य आवश्यक उपयोग/गनतववधधयां यथा आवासीय, वाखणजज्यक, शैक्षखणक, कायाषलय आिद
भी ववकलसत की गई हो, अलभप्रेत है। उदाहरणाथष – इंिीननयररंग कॉलेि पररसर (कैम्पस), ववश्वववद्यालय
पररसर (कैम्पस) में प्रमुख शैक्षखणक गनतववधधयों के साथ-साथ प्रशासननक कायाषलय, हॉस्टल, संकाय
आवास, दुकाने, ऑडर्डटोररयम एवं औद्योधगक पररसर (कैम्पस) में मुख्य उपयोग औद्योधगक के साथ-साथ
आवासीय, कायाषलय, शैक्षखणक, दुकानें आिद भी जस्थत हो।
2.11 'मास्टर िलान/मास्टर र्डवलपमेंट िलान/िोनल र्डवलपमेंट िलान' (Master Plan/ Master Development
Plan/Zonal Development Plan) से रािस्थान नगर सुधार अधधननयम, 1959, ियपुर ववकास प्राधधकरण
अधधननयम, 1982, िोधपुर ववकास प्राधधकरण अधधननयम, 2009, अिमेर ववकास प्राधधकरण अधधननयम,
2013, कोटा ववकास प्राधधकरण अधधननयम 2023, उदयपुर ववकास प्राधधकरण अधधननयम 2023, बीकानेर
ववकास प्राधधकरण अधधननयम 2025, भरतपुर ववकास प्राधधकरण अधधननयम 2025 और यथाजस्थनत
रािस्थान नगर पाललका अधधननयम, 2009 के उपबन्धों के अनुसार ककसी नगरीय क्षेत्र के ललए तैयार की
गयी प्रारूप योिना को सजम्मललत करते हुए कोई मास्टर िलान या मास्टर र्डवलपमेंट िलान या िोनल
र्डवलपमेंट िलान, िैसा भी लागू हो, अलभप्रेत है।
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2.12
'भू-उपयोग ननधाषरण एवं ननयंत्रण गाईर्डलाईन्स (Land Use Determination Control Guidelines)' से
शहरों/कस्बों की मास्टर ववकास योिना में सजम्मललत अथवा राज्य सरकार द्वारा िारी ववकास प्रोत्साहन
एवं ननयंत्रण उपववधधयां (Development Promotion & Control Regulations), अलभप्रेत है।
2.13
'नेशनल बबज्र्डंग कोर्ड' (National Building Code) से भारतीय मानक ब्यूरो, नई िद्ली द्वारा प्रकालशत
नेशनल बबज्र्डंग कोर्ड का प्रिललत संस्करण, अलभप्रेत है।
2.14
'भवन' (Building) से ककसी भी प्रयोिन के ललए और ककसी सामग्री से ननलमषत कोई संरिना जिसमें नींव,
जिलन्थ, दीवारें, फशष, छतें, धिमननयााँ, जस्थत िबूतरे, बरामदे, बालकॉननयााँ, काननषसें या बिहगषत (Outer)
भाग या ककसी भवन का कोई भाग या उससे संसतत कोई वस्तु या ककसी भूलम की िारदीवारी करती हुई या
िारदीवारी करने के ललए आशनयत कोई भी दीवार (तीन मीटर से कम ऊाँिाई की सीमा दीवार को छोड़कर),
धिह्न या बाह्र अलभदशषक संरिना सजम्मललत है, (ककन्तु इसमें कोई अस्थायी ननमाषण यथा तम्बू शालमयाना
या नतरपाल-आश्रय सजम्मललत नहीं है) अलभप्रेत है।
2.15
'भवन ननमाषण' (Building Construction) से नये भवन का ननमाषण, ननलमषत भवन में पररवतषन या पररवधषन,
ननलमषत भवन को आंलशक या पूणष रूप से ध्वस्त ककया िाकर पुनषननमाषण, दुघषटना या प्राकृनतक आपदा से
आंलशक या पूणष रूप से क्षनतग्रस्त भवन का आंलशक या पूणष रूप से ननमाषण कराना, अलभप्रेत है।
2.16
'भूखण्र्डधारी' (Land/Plot Owner/Holder) से भूखण्र्ड का ववधधसम्मत माललकाना हक रखने वाला व्यजतत,
व्यजततयों का समूह, प्राईवेट एवं पजब्लक लललमटेर्ड कम्पनी, एियूएफ एवं पाटषनरलशप फमष, प्रोपराइटर फमष
अलभप्रेत है।
2.17
'आवासीय भवन' (Residential Building) से ऐसा कोई भवन जिसका उपयोग अनुसूिी-1 के क्रं. सं. 1 में
वखणषत आवासीय गनतववधधयों से िो मुख्य रूप से आवासन के ललये काम आता हो या अधधकज्पत हो,
अलभप्रेत है।
2.18
'ननवास इकाई' (Dwelling Unit) से भवन या उसका भाग जिसमें न्यूनतम एक वास योग्य कमरा, रसोई,
शौिालय, हो िो पूणषतः / मुख्यतः ननवास प्रयोिन के ललए अधधकज्पत हो या उपयोग में ललया िाता हो,
अलभप्रेत है।
2.19 'स्वतंत्र आवास' (Independent Residence) से ऐसा आवासीय भवन जिसमें अधधकतम 04 ननवास इकाईयााँ
प्रस्ताववत / ननलमषत हो, अलभप्रेत है।
2.20
'बहु ननवास इकाई' (Multiple Dwelling Units) 500 व.मी. से अधधक एवं 750 व.मी. तक क्षेत्रफल के
भूखण्र्ड पर प्रस्ताववत/ननलमषत ऐसा आवासीय भवन जिसमें अधधकतम 08 आवासीय इकाइयों का ननमाषण
प्रस्ताववत / ननलमषत हो, अलभप्रेत है।
2.21
'फ्लैट्स' (Flats) 750 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल एवं 5000 मी. से कम क्षेत्रफल के भूखण्र्ड पर
प्रस्ताववत/ननलमषत ऐसा आवासीय भवन जिसमें 04 से अधधक ननवास इकाइयों का ननमाषण प्रस्ताववत /
ननलमषत हो, अलभप्रेत है।
2.22
'ग्रुप हाउलसंग' (Group Housing) से 5000 व.मी. व इससे अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्ड पर जिसमें 04 से
अधधक स्वतंत्र आवासों / बहुननवास इकाईयों/फ्लेट्स के समूहों का ऐसा आवासीय पररसर, जिसमें कक
आवास सुववधा के साथ-साथ अन्य आवश्यक सुववधाऐं यथा पाकष, सामुदानयक सुववधा आिद जस्थत हों एवं
पररसर की सुरक्षा की दृजष्ट से भूखण्र्ड के िारों ओर बाउण्री वॉल (Gated Community) प्रस्ताववत/ननलमषत
हो, अलभप्रेत है।
2.23
'स्टुडर्डयो अपाटषमेंट' (Studio Apartment) से 750 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल पर ननलमषत ऐसा भवन जिसमें
सभी ननवास इकाईयों में एक शयनकक्ष, कॉमन हॉल, रसोई एवं शौिालय हो, अलभप्रेत है।
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2.24
'फामष हाउस' (Farm House) / पयाषवरण मैत्री आवास (Eco Friendly House) से नगरीय क्षेत्र सीमा में ऐसा
भूखण्र्ड िो कक ववननयम-4.3.7 के अनुसार मुख्य रूप से कृवष/बागवानी के उपयोग के साथ-साथ आंलशक
भाग पर आवासीय भवन हेतु भी ननलमषत / प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत है।
2.25 'हॉस्टल' (Hostel) से ऐसे भवन अलभप्रेत है, जिसका उपयोग भवन स्वामी के स्वंय के ननवास के अनतररतत
अथवा सम्पूणष रूप से, 10 व अधधक छात्रों / वेतन भोगी कमषिाररयों के अस्थाई ननवास हेतु ननलमषत ककया
िाना अथवा उपयोग ककया िाना प्रस्ताववत हो।
2.26 'ररटायषमेन्ट हॉम्स' (Retirement Homes) से ऐसे भवन अलभप्रेत है, जिसका उपयोग 60 वषष से अधधक आयु के
व्यजततयों के ननवास हेतु ननलमषत ककया िाना अथवा उपयोग ककया िाना प्रस्ताववत हो।
2.27 'अकोर्डेबल हाउसेिे' (Affordable Houses) ऐसे भवन िो कक राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री िन आवास
योिना/अकोर्डेबल हाउलसंग पॉललसी के अन्तषगत ननधाषररत मानदण्र्डों के अनुसार हो।
2.28 'वाखणजज्यक भवन' (Commercial Building) से ऐसा कोई भवन जिसका उपयोग अनुसूिी-1 के क्रंम. सं. 2 में
वखणषत वाखणजज्यक गनतववधधयों के ललए ककया गया हो अथवा ककया िाना प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत है।
2.29 'म्टीिलेतस' (Multiplex) से ऐसा भवन जिसमें एक या एक से अधधक लसनेमा, धथयेटर, सभा स्थल के साथ
मनोरंिन, रेस्टोरेंट एवं वाखणजज्यक गनतववधधयााँ िैसे- शौरूम, ररटेल शॉिस प्रस्ताववत / ननलमषत हो,
अलभप्रेत है।
2.30 'रूफ टॉप रेस्टोरेंट' (Roof Top Restaurant) से ऐसा रेस्टोरेंट िो भवन की सबसे ऊपरी छत (Uppermost
floor) पर ववनननयम-4.4.10 के अनुसार प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत है।
2.31 'होटल' (Hotel) से भोिन सिहत या रिहत, अस्थाई तौर पर िहराने के काम में आने वाला न्यूनतम 10
कमरों का भवन जिसके भूखण्र्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 व.मी. हो, अलभप्रेत है।
2.32 'ररसोटष (Resort)/ररसोटष हाउलसंग (Resort Housing)/ है्थ ररसोटष (Health Resort)/ स्पोटषस ररसोट
(Sports Resort)' से ऐसा भवन, जिसमें पयषटकों के िहरने की व्यवस्था यथा कोटेिेस / कमरें / टेन्ट के
साथ-साथ खानपान, आमोद प्रमोद, खेल-कूद, मनोरंिन, योगा /मेडर्डटेशन आिद की सुववधाएं हो, अलभप्रेत
है।
2.33 'मोटल' (Motel) से ऐसा भवन जिसमें यात्रा करने वालों के ललए िहरने, वाहन पाककषग एवं वाहन ररपेयररंग,
ररटेल शॉवपंग एवं खानपान की सुववधाऐं हो, अलभप्रेत है।
2.34 'गेस्ट हाउस' (Guest House) पयषटकों/व्यजततयों के भोिन सिहत या रिहत अस्थाई तौर पर िहराने के ललए
काम में आने वाला भवन, अलभप्रेत है।
2.35 'संस्थागत भवन' (Institutional Building) से ऐसा भवन िो कक अनुसूिी-1 के क्रं. सं. 4 में वखणषत
सांस्थाननक गनतववधधयों हेतु उपयोग में ललया िाना प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत है।
2.36 'कोधिंग सेंटर' (Coaching Centre/Institute) से एक ऐसा केंद्र, िो ककसी व्यजतत / संस्था द्वारा स्थावपत,
िलाया या संिाललत ककया िाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य 50 से अधधक छात्रों को ककसी अध्ययन कायषक्रम,
प्रनतयोगी परीक्षाओं की तैयारी, या ववद्यालय, कॉलेि, और ववश्वववद्यालय स्तर के छात्रों को शैक्षक्षक
सहायता प्रदान करना अलभप्रेत है।
2.37 'औद्योधगक भवन' (Industrial Building) से कोई भवन या ककसी भवन की संरिना का भाग (अनुसूिी-1
के क्रंम. सं. 5 पर उ्लेखखत भवनों की प्रकृनत के अनुसार प्रस्ताववत / ननलमषत भवन) जिसमें ककसी भी प्रकार
की सामग्री बनाई, संयोजित या प्रसंस्कृत की िाती हो, अलभप्रेत है।
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2.38 'लमधश्रत उपयोग' (Mixed Use) से ऐसा भवन/भूखण्र्ड अथवा भवन पररसर जिसमें आवासीय, वखणजज्यक,
पयषटन इकाइ व संस्थागत उपयोग साथ अथवा पृथक-पृथक मंजिलों पर ननलमषत / प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत
है।
2.39 'सैटबैक' (Setback) से उन न्यूनतम दूररयां िो भू-खण्र्ड की सीमा रेखाओं से भू-खण्र्ड के अन्दर ववधधपूवषक
ककसी भवन की कुसी का ननमाषण ककया िा सकता है, अलभप्रेत है।
(i)
सामने के सैटबेक – ककसी भू-खण्र्ड के सामने जस्थत सबसे िौर्डी सड़क की तरफ लगने वाली सीमा
से भवन रेखा की दूरी अलभप्रेत है।
(ii)
पाश्वष सैटबेक – ककसी भू-खण्र्ड के पाश्वष सीमा से भवन रेखा की दूरी अलभप्रेत है।
(iii) पीछे के सैटबेक – ककसी भू-खण्र्ड के पीछे की सीमा से भवन रेखा की दूरी अलभप्रेत है।
2.40 'भवन रेखा' (Building Line) से वह रेखा िहां तक भवन कुसी का ववधध पूवषक ववस्तार हो सकता है,
अलभप्रेत है।
2.41 'सकल ननलमषत क्षेत्र' (Gross Builtup Area) से ककसी भी भवन की समस्त मंजिलों पर प्रस्ताववत ननलमषत
क्षेत्र का कुल योग, अलभप्रेत है।
2.42 'गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र' (Net Builtup Area) से ववननयम संख्या-4.14 (viii) के अनुसार सकल ननलमषत
क्षेत्र में से अनुज्ञेय छूट के पश्िात् प्राित ननलमषत क्षेत्र अलभप्रेत है।
2.43 'बी.ए.आर.' (Builtup Area Ratio) से सभी मंजिलों के ववननयम संख्या-4.14 (viii) के अनुसार गणना योग्य
ननलमषत क्षेत्रफल को भूखण्र्ड के क्षेत्रफल से भाग देने पर प्राित भागफल, अलभप्रेत है।
2.44 'भू-आच्छादन' (Ground Coverage) से ववननयम संख्या - 4.13 के अनुसार भूलम का आच्छािदत क्षेत्र िो
कुसी तल के एवं यिद भवन जस्ट्ट अथवा पोडर्डयम पर ननलमषत / प्रस्ताववत है तो िीक उसके ऊपर भवन
द्वारा आच्छािदत तल क्षेत्र, अलभप्रेत है।
2.45 'भवन की ऊाँिाई' (Building Height) का ननधाषरण जिलंथ की ऊाँिाई (अधधकतम 1.2 मीटर) अथवा जस्ट्ट
प्रस्ताववत होने पर जस्ट्ट की छत (अधधकतम 3.5 मीटर) से भवन की अंनतम छत (टेरेस) (सववषस फ्लोर,
मध्यवती तलों पर पाककिंग फ्लोर सिहत) तक की ऊाँिाई से, अलभप्रेत है।
2.46 'बहुमंजिला भवन' (Multistorey Building) ऐसा भवन जिसकी अधधकतम ऊाँिाई 15 मी. (सववषस फ्लोर,
मध्यवती तलों पर पाककिंग फ्लोर सिहत) से अधधक हो, अलभप्रेत है। अधधकतम 1.2 मीटर जिलंथ एवं
अधधकतम 3.5 मीटर जस्ट्ट की ऊाँिाई की गणना भवन की कुल ऊाँिाई में सजम्मललत नहीं होगी।
2.47 'रोर्ड लेवल' (Road Level) से भूखण्र्ड के सामने की मुख्य सड़क के मध्य की ऊंिाई का लेवल अलभप्रेत है
जिस पर भूखण्र्ड जस्थत है, यिद भूखण्र्ड के सामने की सड़क ढलान में है तो भूखण्र्ड के सामने जस्थत रोर्ड का
उच्ितम लेवल, अलभप्रेत है।
2.48 'सड़क की िौड़ाई' (Road Width/Road Right of Way) से भूखण्र्ड के सामने जस्थत ववद्यमान सड़क की
लंबाई में एक छोर से दूसरे छोर तक की औसत िौड़ाई अथवा मास्टर िलान/िोनल र्डवलपमेंट िलान/अन्य
स्वीकृत िलान में प्रस्ताववत मागाषधधकार, अलभप्रेत है।
2.49 'भूलम स्तर' (Ground Level) से भूखण्र्ड या स्थल का औसत तल, अलभप्रेत है।
2.50 'कुसी' (Plinth) से भू-तल फशष के धरातल और भूखण्र्ड के सामने के मुख्य सर्डक के तल के बीि की संरिना
का भाग, अलभप्रेत है।
2.51 'कुसी क्षेत्र' (Plinth Area) से भवन के बेसमेन्ट की छत या भू–मंजिल के फशष के स्तर पर ननलमषत
आच्छािदत क्षेत्र, अलभप्रेत है।
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2.52 'बेसमेन्ट' (Basement) से भवन का ऐसा भाग जिसे पूणषतः या आंलशक रूप से भू-सतह के नीिे ननलमषत
ककया गया हो, अलभप्रेत है।
2.53 'मंजिल' (Storey) से ककसी भवन का वह भाग िो ककसी फशष की सतह और उसके िीक ऊपर के फशष की
सतह के मध्य जस्थत है अथवा िहां उसके ऊपर कोई फशष नहीं, वहां ककसी फशष तथा िीक उसके ऊपर की
छत के मध्य का स्थान, अलभप्रेत है।
2.54 'मैिनाईन फ्लोर' (Mezzanine Floor) से भूतल अथवा ककसी भी तल एवं इससे ऊपर की ककन्हीं दो तलों के
बीि एक मध्यवती मंजिल िो कक भूलम तल से ऊपर हो एवं जिसका प्रवेश केवल ननिली मंजिल से हो तथा
जिसका फशष क्षेत्र संबंधधत कमरे के क्षेत्रफल का एक नतहाई से अधधक न हो एवं स्पष्ट ऊाँिाई 2.4 मी. से कम
न हो, अलभप्रेत है।
2.55 'सववषस फ्लोर' (Service Floor) से ककसी बहुमंजिला भवन में जस्थत ककन्ही दो मंजिलों के बीि अधधकतम
2.4 मीटर ऊाँिी मंजिल / फ्लोर िो कक केवल भवन से संबंधधत पाइप, सववषस र्डतट, रख-रखाव कायाषलय
अथवा भवन के उपयोग संबंधधत सुववधाओं के भण्र्डारण इत्यािद के उपयोग में ललया िाये, अलभप्रेत है।
2.56 'जस्ट्ट फ्लोर' (Stilt Floor) से खम्बों पर बना हुआ एवं खुला भू-तल िो कक मुख्य रूप से पाककिंग प्रयोिन
हेतु ननलमषत / प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत है।
2.57 'पाककषग फ्लोर' (Parking Floor) से भवन में केवल पाककषग उपयोग हेतु प्रस्ताववत बेंसमेंट, भूतल स्टी्ट या
भवन के अन्य ककसी भी तल से है जिसमें न्यूनतम 70 प्रनतशत क्षेत्र केवल पाककषग, सीिढयााँ, ललफ्ट व
सकुषलेशन आिद हेतु एवं अधधकतम 30 प्रनतशत क्षेत्र ववननयमों में अनुज्ञेय भवन की सववसेि, सुववधाओं व
भूतल स्टी्ट पर अनुज्ञेय अन्य गनतववधधयों के ललए िदया गया हो, अलभप्रेत है।
2.58 'पाककिंग स्थल / क्षेत्र' (Parking Site/Area) से वाहनों को पाकष करने के ललये पयाषित आकार का स्थल/क्षेत्र
िो ककसी गली या रास्ते/रैम्प से िोड़ने वाले वाहन मागष सिहत अहातायुतत / अहातारिहत कोई क्षेत्र िाहे वह
आच्छािदत हो अथवा खुला हो, अलभप्रेत है।
2.59 'समतु्य कार इकाई' (Equivelant Car Unit)' से एक कार या तीन स्कूटर के बराबर, अलभप्रेत है।
2.60 'मेकेननकल पाककिंग' (Mechanical Parking) से वाहनों की रोबोिटक अथवा यांबत्रक संरिना द्वारा संिाललत
कार के ऊपर कार पाककिंग, अलभप्रेत है।
2.61 'वास योग्य कमरा' (Habitable Room) से ऐसा कमरा िो एक या एक से अधधक व्यजततयों द्वारा अध्ययन,
रहवास, सोने या खाने के प्रयोिनाथष अधधवास में ललया हुआ हो या अधधवास हेतु पररकज्पत हो ककन्तु
इसमें स्नानघर, शौिालय, लॉन्री, भोिन सेवा, भण्र्डारण, गेलेरी, रसोई, जिनका ज्यादातर समय उपयोग
नहीं ककया िाता है सजम्मललत नहीं होंगे, अलभप्रेत है।
2.62 'शौिालय' (Toilet) से ऐसा स्थान, िो कक मल या मूत्र त्यागने के ललए या दोनों के ललए हो, उसमें
मनुष्यमल के ललये संयोजिकृत पात्र यिद कोई हो, के साथ की संरिना, अलभप्रेत है।
2.63 'खुला स्थान' (Open to Sky) से भूखण्र्ड का वह भाग िो आकाश की ओर खुला हो या पारदशी अथवा
अधषपारदशी मिटररयल से ढका हो, अलभप्रेत है।
2.64 'ऐिियम' (Atrium) से ककसी भी प्रकार के भू-उपयोग के भूखण्र्ड पर ककसी भी तल पर प्रस्ताववत ननमाषण
जिसमें एक केन्द्रीय कक्ष जिसकी ऊाँिाई 10 मीटर या उससे अधधक हो एवं उतत क्षेत्र को स्काई लाईट / िस्स
अथवा र्डोम (अस्थाई स्िकिर) से ढका गया हो, अलभप्रेत है।
2.65 'छज्िा' (Projection/Chajja) से सामान्यतया बाहरी दीवारों पर खुलने वाले स्थानों के ऊपर धूप तथा वषाष से
बिाव के प्रयोिनाथष बनाये िाने वाली ढलवा अथवा क्षैनति संरिना, अलभप्रेत है।
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2.66 'प्रोिेतशन' (Projection) से ककसी भी भवन से बाहर ननकली हुई कोई संरिना, (िो ककसी भी सामग्री की हो)
अलभप्रेत है।
2.67 'बालकनी' (Balcony) से आने िाने या बाहर बैिने के स्थान के रूप में काम आने वाला रेललंग सिहत क्षैनति
आगे ननकला भाग िो कक न्यूनतम एक ओर से खुली हो, अलभप्रेत है।
2.68 'र्डबल हाईट टैरेस' (Double Height Terrace) से बहुमंजिला आवासीय भवनों में आवासीय इकाई के ककसी
भी कमरे के बाहर जस्थत ऐसा खुला क्षेत्र िो कक न्यूनतम 5.5 मीटर की ऊाँिाई (र्डबल हाईट) का हो अलभप्रेत
है।
2.69 'बरामदा' (Verandah) से ऐसा आच्छािदत क्षेत्र जिसका कम से कम एक पाश्वष बाहर की ओर खुला हो व
ऊपर की मंजिलों में खुले पाश्वष की ओर अधधकतम 1 मीटर ऊंिाई की पैरापेट खड़ी की गई हो, अलभप्रेत है।
2.70 'पैरापेट' (Parapet Wall) से रेललंग सिहत या रिहत छत या फशष के लसरे के साथ-साथ ननलमषत नीिी दीवार
िो 1.5 मीटर से अधधक तथा 0.75 मी. से कम ऊंिाई की नहीं हो, अलभप्रेत है।
2.71 'पाटीशन वाल' (Partition Wall) से भार सहन न करने वाली आन्तररक दीवार, ऊंिाई में एक मंजिल या
उसका भाग, अलभप्रेत है।
2.72 'पोिष' (Porch/Portico) से भवन के प्रवेश द्वार पर पैदल या वाहनों के ललये केन्टीललवर / खम्बों पर ननलमषत
संरिना, अलभप्रेत है।
2.73 'ग्रीन एररया / हररत क्षेत्र' (Green Area) से ऐसा क्षेत्र जिसे हररयाली यथा ग्रास, पेर्ड-पौधे, वृक्षारोपण, आिद
हेतु उपयोग में ललया गया हो, अलभप्रेत है।
2.74 'हैिार्डषस भवन' (Hazardous Building) से कोई ऐसा भवन या ककसी भवन का कोई भाग िो अत्यधधक
ज्वलनशील या ववस्फोटक पदाथों या उत्पादकों के िो अत्यधधक तेिी से िल उिने वाले अथवा िो ववषैला
धुंआ या ववस्फोटक उत्पन्न करने वाले हो अथवा ऐसे भण्र्डारण उिाई, धराई, ननमाषण या प्रसंस्करण के ललये
जिसमें बहुत अधधक संक्षारक, ववषैला या हाननकारक क्षार, अम्ल या कोई ऐसा अन्य द्रव्य अथवा रसायन
काम आता हो िो ज्वाला, धुंआ और ववस्फोट उत्पन्न कर सकते हो, ववषैला प्रदाहिनक या संक्षारण गैस
उत्पन्न कर सकते हो, अथवा ऐसी सामग्री जिसके भण्र्डारण उिाई, धराई या प्रसंस्करण से धूल का
ववस्फोटक लमश्रण उत्पन्न होता हो या पदाथष को स्वतः ज्वलनशील सूक्ष्म अंशों में ववभाजित करता हो, के
भण्र्डारण, उिाई, धराई, ननमाषण या प्रसंस्करण के ललये उपयोग में ललया िाता हो, अलभप्रेत है।
2.75 'अजग्नशमन अधधकारी' (Fire Officer) से संबंधधत नगरीय ननकाय द्वारा प्राधधकृत अजग्नशमन अधधकारी,
अलभप्रेत है।
2.76 'शरण क्षेत्र' (Refuge area) से भवन के अन्दर ऐसा क्षेत्र िो कक फायर और स्मॉक से सुरक्षा हेतु ननकास के
समय अस्थायी रूप से Staging Area (मिान क्षेत्र) के रूप में उपयोग में आता हो, अलभप्रेत है।
2.77 'फायर टॉवर' (Fire Tower) से आग प्रनतरोधक हेतु ऐसा पररवृत (Enclosed) क्षेत्र िो कक सीधा ननकास से
िुर्डा हो व भवन की संरिना से पृथक हो जिसमें संरक्षक्षत लॉबी, सीढी और फायरमैन की ललफ्ट सजम्मललत
हो, अलभप्रेत है।
2.78 'ग्रीन बबज्र्डंग्स' (Green Buildings) से ऐसा भवन जिसका ननमाषण पूणष कर ललया गया हो तथा लीर्डरलशप
इन एनिी एण्र्ड एन्वायरमेन्टल डर्डिाईन LEED/IGBC/GRIHA/ASSOCHAM GEM/EDGE के
प्रावधानों के ललये प्रश्नगत भवन की अनुशंषा की गई हो अथवा ऐसी समतु्य संस्थाएं/तकनीकी ववशेषज्ञ
जिनकों ग्रीन बबज्र्डंग के प्रमाखणकरण हेतु अधधकृत ककया गया हों द्वारा िलेिटनम / गो्र्ड/लस्वर रेिटंग
दी गई हो, अलभप्रेत है।
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2.79 'टी.र्डी.आर' (Transferable Development Right) से ऐसा अधधकार पत्र िो कक टी.र्डी आर पॉललसी / ननयमों
के अंतगषत सम्बजन्धत ननकाय द्वारा िारी ककया गया हो, अलभप्रेत है।
2.80 'पूणषता प्रमाण-पत्र' (Completion Certificate) से अलभप्रेत ऐसे प्रमाण पत्र से है, िो ववननयम संख्या 15 के
प्रावधानों की पालना पूणष करने पर सक्षम अधधकारी द्वारा िारी ककया िावे।
2.81 'अधधवास प्रमाण-पत्र' (Occupancy Certificate) से अलभप्रेत ऐसे प्रमाण पत्र से है िो ववननयम संख्या-15
की पालना पूणष करने पर सक्षम अधधकारी द्वारा िारी ककया िाये।
2.82 'अनुसूिी' (Annexure) से इन ववननयमों के साथ संलग्न अनुसूिी, अलभप्रेत है।
नोट :-
(i)
वे शब्द और अलभव्यजततयों िो इन ववननयमों में ललखी गई हैं ककन्तु इनमें पररभावषत नहीं की गई हैं,
उनका वही अथष होगा िैसा कक उनके ललए अधधननयम में ननधाषररत ककया गया है।
(ii) अन्य पररभाषायें िो यहां उ्लेखखत नहीं है उनका वही अथष होगा िैसा उनके ललये राष्िीय भवन संिहता
(NBC) में ननधाषररत ककया गया है।
3.
नगरीय क्षेत्र (Urban Area) में भवन ननमाषण स्वीकृनत हेतु मापदण्र्ड
नगरीय क्षेत्र को ननम्न वखणषत क्षेत्रों के अनुसार छः क्षेत्रों में ववभाजित ककया गया है :-
क्षेत्र एस-1 (Area S-1)
नगरीय क्षेत्र के अंतगषत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामों का आबादी क्षेत्र िो
ग्राम पंिायत द्वारा प्रबजन्धत है।
क्षेत्र एस-2 (Area S-2)
नगरीय क्षेत्र के अंतगषत आने वाला िार दीवारी क्षेत्र ।
क्षेत्र एस-3 (Area S-3)
नगरीय क्षेत्र के अंतगषत जस्थत िार दीवारी क्षेत्र को छोर्डकर अन्य गैर
योिनागत सघन आबादी क्षेत्र अथवा नगरीय क्षेत्र में सजम्मललत होने से पूवष
ग्राम पंिायत के अधीन रहा सघन आबादी क्षेत्र।
क्षेत्र एस-4 (Area S-4)
इन ववननयमों के प्रभाव में आने से पूवष के स्वीकृत योिना
क्षेत्र ।
क्षेत्र एस-5 (Area S-5)
ववलशष्ट क्षेत्र/सड़के यथा सुरक्षा की दृजष्ट से महत्वपणष स्थान व ननषेध
क्षेत्र, पुराताजत्वक महत्व के संरक्षक्षत स्थल, पयषटन की दृजष्ट से
महत्वपूणष स्थल, झील संरक्षक्षत क्षेत्र, अधधसूधित अभ्यारण्य क्षेत्र, हैररटेि
स्थल के आस-पास एवं पयाषवरण संवेदनशील क्षेत्र आिद संरक्षक्षत क्षेत्र।
क्षेत्र एस-6 (Area S-6)
एस-1, एस-2, एस-3, एस-4 एवं एस-5 को छोर्डकर शेष समस्त नगरीय
क्षेत्र।
उपरोतत वखणषत क्षेत्रों में भवन ननमाषण स्वीकृनत हेतु मापदण्र्ड :-
3.1
एस-1 क्षेत्रों में भवन ववननयम 3.3 (2) के अनुसार मापदण्र्ड ननधाषररत करते हुए भवन ननमाषण स्वीकृनत दी
िा सकेंगी।
3.2
एस-2 क्षेत्रों अथाषत् िार दीवारी क्षेत्र हेतु संबंधधत स्थानीय ननकाय द्वारा यिद पृथक से कोई मापदण्र्ड
ननधाषररत कर स्वीकृत ककये हुये हो तो तदानुसार मापदण्र्ड रखते हुए भवन ननमाषण स्वीकृनत दी िा सकेंगी।
िार दीवारी क्षेत्र हेतु स्थानीय ननकाय द्वारा पृथक से मापदण्र्ड ननधाषररत करते हुए राज्य सरकार की
स्वीकृनत से लागू ककये िा सकेंगे। िार दीवारी क्षेत्र हेतु पृथक से मापदण्र्ड ननधाषररत नहीं ककये िाने की
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अवस्था में भवन ववननयम 3.3 (2) के अनुसार मापदण्र्ड ननधाषररत करते हुए भवन ननमाषण स्वीकृनत दी िा
सकेंगी।
3.3
एस-3 क्षेत्रों (सघन आबादी क्षेत्र) में भवन ननमाषण हेतु मानदण्र्ड :-
1.
परम्परागत रूप से ववकलसत गैर ननयोजित क्षेत्र, सघन आबादी क्षेत्रों, कच्िी बस्ती क्षेत्रों का
ननधाषरण हेतु संबंधधत स्थानीय ननकाय द्वारा सवे ककया िायेगा तथा ऐसे गैर ननयोजित क्षेत्र
जिनमें नगर पाललका अधधननयम लागू होने से पूवष अथवा इन भवन ववननयमों के लागू होने से पूवष
90 प्रनतशत से अधधक क्षेत्र में परम्परागत रूप से सघन आबादी ववकलसत हुई हो, की सूिी उनकी
सीमाओं का ननधाषरण करते हुए, तैयार की िावेगी तथा उतत सूिी को संबंधधत ननकाय की
मण्र्डल/बोर्डष बैिक में अनुमोिदत करवाया िाकर समािार पत्रों में प्रकालशत ककया िायेगा। इसकी
प्रनत राज्य सरकार को प्रेवषत की िावेगी। उतत कायषवाही इन भवन ववननयमों के प्रभाव में आने के
तुरंत पश्िात संबंधधत स्थानीय ननकाय द्वारा की िावेगी। यिद इन ववननयमों के प्रभाव में आने से
पूवष ककसी ननकाय द्वारा संघन आबादी क्षेत्र ननधाषररत हो तो उसे इन ववननयमों के तहत संघन
आबादी क्षेत्र माना िावेगा।
इस प्रकार ननधाषररत सघन आबादी क्षेत्रों हेतु सक्षम अधधकारी द्वारा मौके की जस्थनत अनुसार भवन
मानदण्र्ड व भवन रेखा ननधाषररत करते हुए भवन ननमाषण स्वीकृनत दी िा सकेंगी। स्वीकृत
योिनाओं के क्षेत्र को इन ववननयम के अन्तगषत सघन आबादी क्षेत्र नहीं माना िावेगा।
2.
उतत क्षेत्रों में मौिुदा भवन रेखा व क्षेत्र के आस-पास के स्वरूप, भवन रेखा सैटबेक इत्यािद को
ध्यान में रखते हुए सैटबेक व ग्राउण्र्ड कवरेि का ननधाषरण सक्षम अधधकारी द्वारा ककया िा सकेगा
अथाषत् आस-पास के क्षेत्र में यिद शून्य सैटबेक पर ननमाषण हो तो शून्य सैटबेक रखते हुए शत
प्रनतशत ग्राउण्र्ड कवरेि रखते हुए सक्षम अधधकारी द्वारा भवन ननमाषण स्वीकृनत ननम्नानुसार
प्रावधान रखते हुए दी िा सकेगीः-
सामने जस्थत सर्डक की िौर्डाई
अधधकतम उाँिाई एवं मंजिल
9 मीटर तक
10 मीटर (भूतल+2 मंजिल)
9 मीटर से अधधक
12.5 मीटर (भूतल +3 मंजिल)
(i)
जिलंथ (अधधकतम ऊाँिाई 1.2 मी.) तथा स्टी्ट फ्लोर केवल पाककिंग हेतु प्रस्ताववत करने पर स्टी्ट
फ्लोर (अधधकतम ऊाँिाई 3.5 मी.) उतत ऊाँिाई में शालमल नहीं होगी एवं जस्ट्ट के ऊपर के तल को
भू–तल माना िावेगा।
(ii)
9 मीटर व उससे अधधक िौर्डी सर्डको पर केवल भूतल पर व्यवसानयक गनतववधधयााँ अनुज्ञेय होगी
एवं ऊपर की मंजिलों पर केवल आवासीय / संस्थागत उपयोग हेतु ही ननमाषण की स्वीकृनत दी िा
सकेगी।
(iii)
भवन ननमाषण हेतु इन ववननयमों के अनुसार पाककिंग उपलब्ध करवाया िाना संभव नहीं हो तो
संबंधधत ननकाय द्वारा बड़े शहरों में 2 लाख रूपये प्रनत ईसीयू एवं मध्यम एव लघु शहरों में 1 लाख
रूपये प्रनत ईसीयू शु्क वसूल ककया िावेगा। जिसका उपयोग संबंधधत ननकाय द्वारा सावषिननक
पाककिंग ववकास हेतु ककया िावेगा।
(iv)
ऐसी ककसी वाखणजज्यक अथवा औद्योधगक गनतववधध यथा थोक व्यापार, गोदाम, ज्वलनशील
पदाथष भण्र्डारण आिद हेतु स्वीकृनत नहीं दी िा सकेगी, जिनके कारण भारी वाहनों का आवागमन
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होता हो या ध्वनन प्रदूषण या यातायात प्रभाववत होने की संभावना होती हो अथवा क्षेत्र के ननवालसयों
की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता हो।
(v)
उपरोतत ताललका में उ्लेखखत ऊाँिाई / मंजिलों से अधधक ऊाँिाई / मंजिल प्रस्ताववत होने पर
अथवा सम्पूणष भवन वाखणजज्यक उपयोग हेतु प्रस्ताववत ककये िाने पर ववननयम-3.6 के अनुसार
एस-6 क्षेत्र हेतु प्रस्ताववत सैटबेक, बी.ए.आर., भू-आच्छादन एवं अन्य समस्त प्रावधान यथा पाककिंग
आिद रखते हुए भवन ननमाषण स्वीकृनत दी िा सकती है।
(vi) एस-3 क्षेत्रों में यिद ककसी सर्डक के मागाषधधकार में वृवर्द् ककया िाना प्रस्ताववत है तथा ववद्यमान
ननमाषण को पूणषतः ध्वस्त ककया िाकर इन ववननयमों के तहत नया भवन प्रस्ताववत ककया िाने पर
प्रस्ताववत सर्डक मागाषधधकार हेतु सड़क केन्द्र से तदानुसार भूलम समषपण ककये िाने के पश्िात
भवन ननमाषण स्वीकृनत दी िा सकेगी। अन्यथा ववद्यमान भवन रेखा के अनुरूप ननमाषण स्वीकृनत
दी िा सकेगी।
3.4
एस-4 क्षेत्र (पूवष स्वीकृत योिना क्षेत्रो) में भवन ननमाषण हेतु मानदण्र्ड :-
1.
पूवष स्वीकृत योिना के ररतत भूखण्र्ड/ननलमषत भवन को ध्वस्त कर नवीन ननमाषण प्रस्ताववत ककये िाने
पर :-
(i)
इन भवन ववननयम के िारी होने से पूवष स्वीकृत योिनाओं के भूखण्र्डों पर वतषमान में भवन
ननमाषण प्रस्ताववत ककये िाने पर योिना मानधित्र / भूखण्र्ड के स्थल मानधित्र में दलशषत
सैटबैक तदानुसार ही रखे िाने अननवाषय होगे।
(ii)
भूखण्र्ड के स्थल मानधित्र में अंककत एफ.ए.आर/बी.ए.आर. को मानक एफ.ए.आर/बी. ए.आर
माना िाकर अनतररतत प्रस्ताववत बी.ए.आर. पर ननयमानुसार बेटरमेंट लेवी देय होगी।
(iii)
भू-आच्छादन, ऊाँिाई एवं अन्य समस्त तकनीकी मापदण्र्ड इन ववननयम के अनुसार रखे
िाने होंगे।
2.
पूवष में िारी एकल पट्टे के ररतत भूखण्र्ड/ननलमषत भवन को ध्वस्त कर नवीन ननमाषण प्रस्ताववत ककये
िाने पर :-
(i)
इन भवन ववननयम के िारी होने से पूवष स्वीकृत एकल पट्टे के भूखण्र्डों पर वतषमान में भवन
ननमाषण प्रस्ताववत ककये िाने पर एकल भूखण्र्ड के स्थल मानधित्र में सड़क की ओर दलशषत
सैटबैक को यथावत रखते हुऐ अन्य सैटबैक इन ववननयमों के अनुसार रखे िा सकेंगे।
(ii)
भूखण्र्ड के स्थल मानधित्र में अंककत एफ.ए.आर/बी.ए.आर. को मानक एफ.ए.आर/बी. ए.आर
माना िाकर अनतररतत प्रस्ताववत बी.ए.आर. पर ननयमानुसार बेटरमेंट लेवी देय होगी।
(iii)
भू-आच्छादन, ऊाँिाई एवं अन्य समस्त तकनीकी मापदण्र्ड इन ववननयम के अनुसार रखे
िाने होंगे।
3.
पूवष स्वीकृत व्यावसानयक योिना जिनमें टाईप डर्डिाईन ननधाषररत हो :-
जिन व्यावसानयक योिनाओं में टाईप डर्डिाईन ननधाषररत है, उनमें टाईप डर्डिाईन के आधार पर ही
ननमाषण स्वीकृनत दी िावेगी। यिद ऐसी पुरानी योिनाओं में वतषमान परीपेक्ष्य में नवीन ननमाषण ककया
िाना प्रस्ताववत हो तो ऐसी योिनाओं का पुनषववकास िलान (Re-development Plan) तैयार ककया
िाकर ही तदानुसार नवीन भवन ननमाषण स्वीकृनतयां िारी की िानी होगी। एकल रूप में टाईप डर्डिाईन
से लभन्न स्वीकृनत नहीं दी िायेगी।
4.
पूवष में नीलामी द्वारा ववक्रय ककये गये भूखण्र्डों पर वतषमान में भवन ननमाषण प्रस्ताववत ककये िाने पर :-
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(i) नीलामी का भूखण्र्ड ककसी योिना का भाग होने पर योिना/भूखण्र्ड के स्थल मानधित्र में दलशषत
सैटबैक तदानुसार ही रखे िाने अननवाषय होगे।
(ii) नीलामी द्वारा ववक्रय ककये गये एकल भूखण्र्डों पर सामने का सैटबैक नीलामी के समय प्रस्ताववत
अनुसार एवं अन्य ओर के सैटबैक इन ववननयमों के अनुसार रखे िाने होंगे।
(iii) नीलामी में देय एफ.ए.आर/बी.ए.आर से अधधक इन ववननयम के अनुसार एफ.ए. आर/बी.ए.आर
प्रस्ताववत ककये िाने पर बेटरमेंट लेवी देय होगी।
(iv) भू-आच्छादन, ऊाँिाई आिद इन ववनयम के अनुसार रखे िाने होंगे।
(v) यिद ककसी भूखण्र्ड पर नीलामी की शतों में जिन मापदण्र्डों का उ्लेख नहीं ककया गया हो उन्हे इन
ववननयम के अनुसार रखे िाने होंगे।
5.
पूवष स्वीकृत ववलशष्ट योिनाओं के ररतत भूखण्र्ड/ननलमषत भवन को ध्वस्त कर नवीन ननमाषण / संशोधन
/ ववस्तार प्रस्ताववत ककये िाने पर :-
पूवष स्वीकृत ववलशष्ट योिनाऐं िैसे ियपुर की ववद्याधर नगर योिना, रािस्थान आवासन मण्र्डल की
रािआंगन योिना, िोधपुर की शास्त्री नगर योिना आिद जिसके ललए ववलशष्ट वास्तुवविदक मापदण्र्ड
संबंधधत स्थानीय ननकाय द्वारा ननधाषररत हो, उन योिनाओं में संबंधधत ववलशष्ट वास्तुवविदक मापदण्र्ड
ही लागू होंगे।
6.
पूवष स्वीकृत योिनाओं / एकल भूखण्र्ड के स्थल मानधित्र में मापदण्र्ड दलशषत नहीं होने पर:-
इन भवन ववननयम के िारी होने से पूवष स्वीकृत योिनाओं / एकल भूखण्र्डों में सैटबैक, भू-आच्छादन,
ऊाँिाई, एफ.ए.आर/बी.ए.आर. आिद ककसी मापदण्र्ड या मापदण्र्डों का उ्लेख / ननधाषरण नहीं हो तो जिन
मापदण्र्डों का उ्लेख नहीं है वो सभी मापदण्र्ड इन भवन ववननयमों के मापदण्र्डों के अनुसार देय होंगे।
7.
पूवष ननयमों के अनुसार ननलमषत भवन में संशोधन / ववस्तार िाहे िाने पर :-
पूवष मे ननलमषत भवन में संशोधन / ववस्तार िाहे िाने पर तत्समय प्रिललत ननयमों / प्रावधानों के आधार
पर ही भवन ननमाषण स्वीकृनत िारी की िानी होगी। यिद पूवष मे ननलमषत भवन में वतषमान भवन
ववननयम के अनुसार संशोधन / ववस्तार प्रस्ताववत हो तो समस्त प्रावधान इन ववननयम के अनुसार ही
रखे िाने होगें।
8.
पूवष की स्वीकृत ककसी पररयोिना का ननमाषण ववलभन्न िरणों में प्रस्ताववत होने पर :-
पूवष कीं स्वीकृत ककसी पररयोिना का ननमाषण ववलभन्न िरणों में प्रस्ताववत होने पर एक िरण पूवष में
लागू ववननयमों के तहत अनमोिदत होने पर अगले िरण की भवन ननमाषण स्वीकृनत इन भवन ववननयम
के अनुसार दी िा सकेगी।
9.
इन भवन ववननयमों के िारी होने से पूवष आवेिदत प्रकरणों में :-
(i) इन भवन ववननयमों के िारी होने से पूवष स्थानीय ननकायों में आवेिदत भवन मानधित्र अनुमोदन
के प्रकरण पूवष ननयमों के प्रावधानों के अनुसार अथवा आवेदक द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत करने
पर इन ववननयमों के अंतगषत ननस्ताररत ककये िा सकेगे। लेककन जिन प्रकरणों में नगरीय ननकाय
द्वारा मांग पत्र िारी नहीं ककया गया है उन प्रकरणों में इन ववननयमों के तहत समस्त शु्क लेय
होगें।
(ii) इन भवन ववननयमों के िारी होने से पूवष यिद एमपैन्र्ड अककषटेतट द्वारा स्थानीय ननकाय में
भवन ववननयम अनुसार सम्पूणष रालश िमा करवाई िाकर स्वीकृनत िारी की िा िुकी है तो ऐसे
प्रकरणों में पूवष भवन ववननयम अनुसार स्वीकृत भवन मानधित्र मान्य होगें अन्यथा इन ववननयमों
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के िारी होने की नतधथ से ही पंिीकृत आककषटेतट द्वारा इन भवन ववननयमों के अनुसार ही भवन
मानधित्र स्वीकृनत दी िावेगी।
नोट :-
(i)
ककसी भूखण्र्ड के पूवष में िारी स्थल मानधित्र में उ्लेखखत ककसी भी मापदण्र्ड में पररवतषन प्रस्ताववत
होने पर तदानुसार संशोधधत स्थल मानधित्र िारी ककया िाना होगा तत्पश्िात ही भवन मानधित्र
अनुमोदन की कायषवाही की िा सकेगी।
(ii)
रािस्थान ररयल एस्टेट (र्डवलपमेन्ट एण्र्ड रेगुलेशन) रू्स-2017 के अन्तगषत पंिीकृत पररयोिनाओं
में संशोधन हेतु आवेदन करने पर संबंधधत ननयमों की अनुपालना सुननजश्ित करनी होगी।
(iii)
उपरोततानुसार प्रकरणों में भवन मानधित्र अनुमोदन/भवन ननमाषण स्वीकृनत िदये िाने पर समस्त
शु्क इन भवन ववननयम/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर िारी आदेशों के अनुसार देय होंगे।
3.5
एस-5 क्षेत्र (ववशेष क्षेत्रो) में भवन ननमाषण हेतु मानदण्र्ड :-
1. ववशेष क्षेत्रों में भवन ननमाषण ककये िाने पर
ववलशष्ट क्षेत्रों यथा सुरक्षा की दृजष्ट से महत्वपणष स्थानों व ननषेध क्षेत्रो, पुराताजत्वक महत्व के संरक्षक्षत
स्थलों, पयषटन की दृजष्ट से महत्वपूणष स्थलों, झील संरक्षक्षत क्षेत्र, अधधसूधित अभ्यारण्य क्षेत्रो, हैररटेि
स्थलों के आस-पास एवं पयाषवरण संवेदनशील क्षेत्रों आिद संरक्षक्षत क्षेत्रों जिनके ललए केन्द्र/राज्य
सरकार/स्थानीय ननकाय द्वारा पृथक से भवन की संरिना, अलभक्पन, डर्डिाईन, ऊाँिाई आिद हेतु
मानदण्र्ड ननधाषररत ककये गये है, ऐसे क्षेत्रों में उतत मानदण्र्ड इन भवन ववननयमों के प्रावधानों से सवोपरी
होगे, तथा ऐसे संरक्षक्षत क्षेत्रों में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा ननधाषररत मानदण्र्डों के अनुसार ही स्वीकृनत
दी िा सकेगी, इनमें राज्य सरकार की स्वीकृनत से संशोधन ककया िा सकेगा। स्थानीय ननकाय के
प्रस्ताव पर ऐसे क्षेत्रों का ननधाषरण एवं उनके ललए ववलशष्ट मापदण्र्डो का ननधाषरण राज्य सरकार द्वारा
ककया िा सकेगा। इस प्रकार ववननषिदष्ट क्षेत्रों में भवन ननमाषण स्वीकृनत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत
इन ववलशष्ट मापदण्र्डों के अनुसार ही दी िा सकेगी।
2. ववशेष सर्डको पर भवन ननमाषण ककये िाने पर -
ववलशष्ट सर्डको का ननधाषरण स्थानीय ननकाय की अलभशंषा पर राज्य सरकार द्वारा ककया िा सकेगा।
इस प्रकार ववननषिदष्ट क्षेत्रों में भवन ननमाषण स्वीकृनत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ववलशष्ट मापदण्र्डों के
अनुसार दी िावेगी तथा इन मानदण्र्डों में ववशेष पररजस्थनतयों में लशधथलता राज्य सरकार के स्तर दी
िा सकेगी। पूवष में यिद ककसी ननकाय में ववलशष्ट सड़को का ननधाषरण व मापदण्र्डों का ननधाषरण ककया
गया हो तो उतत ननधाषररत मापदण्र्ड ननधाषररत रहेंगे, इनमें राज्य सरकार की स्वीकृनत से संशोधन ककया
िा सकेगा।
3. आमी कन्टोनमेन्ट एररया के समीप भवन ननमाषण ककये िाने पर
रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा संस्थापन/स्थापना (Defence Establishments/Installations) के ननकट
स्थानीय लमलिी ऑथोररटी से अनापजत्त प्रमाण पत्र (NOC) प्राित करने के संबंध में राज्य के नगरीय
क्षेत्रों में जस्थत रक्षा संस्थापन/स्थापना (Defence Establishments/ Installations) की सीमा से 500
मीटर तक की पररधध क्षेत्र में ननमाषणों की स्वीकृनत बाबत् रक्षा मत्रांलय, भारत सरकार द्वारा िारी
आदेशों एवं उनकें क्रम में राज्य सरकार द्वारा िारी समय-समय पर आदेशों के अनुसार कायषवाही की
िावेगी।
नोटः- ववशेष क्षेत्रो / सड़कों पर ननधाषररत मापदण्र्डों के अनतररतत जिन मापदण्र्डों का उ्लेख नहीं है वो
सभी मापदण्र्ड इन भवन ववननयमों के अनुसार देय होंगे।
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 262
3.6
एस-6 क्षेत्र अथाषत् एस-1, एस-2, एस-3, एस-4 व एस-5 को छोर्डकर शेष समस्त नगरीय क्षेत्र व नई
प्रस्ताववत योिनाओं में भवन ननमाषण हेतु मानदण्र्ड :-
एस-6 क्षेत्र अथाषत् एस-1, एस—2, एस-3, एस-4 व एस-5 को छोर्डकर शेष समस्त नगरीय क्षेत्र व नई
प्रस्ताववत योिनाओं में इन भवन ववननयमों के तहत ननधाषररत मानदण्र्डों के अनुसार प्रावधान रखते हुए
स्वीकृनत दी िा सकेगी। ककसी ववलशष्ट योिना हेतु योिना अनुमोिदत करते समय इन ववननयमों के
प्रावधानों, से लभन्न मानदण्र्ड राज्य सरकार की स्वीकृनत से ननधाषररत ककये िा सकेंगे।
4.
भवन ननमाषण की श्रेखणयां एवं मापदण्र्ड :-
4.1 भवन ननमाषण की श्रेखणयां नगरीय क्षेत्र की मास्टर ववकास योिना/र्डवलपमेंट प्रमोशन एवं कन्िोल
रेगुलेशन में वखणषत ववलभन्न भू-उपयोगों के ललए भवन के प्रस्तववत उपयोग व प्रकृनत के अनुसार भवनों
के ललए मापदण्र्ड ननधाषररत करने की दृजष्ट से ननम्न 09 श्रेखणयों में वगीकृत ककया गया है तथा प्रत्येक
वगष में आने वाली गनतववधधयों की अनुसूिी इन ववननयमों के साथ सलंग्न अनुसूिी-1 में दी गई है।
1. आवासीय भवन :-
(i) स्वतंत्र आवास
(ii) बहु-आवासीय
(iii) फ्लेट्स
(iv) ग्रुप हाउलसंग
(v) स्टुडर्डयो अपाटषमेंट
(vi) फामष हाउस / पयाषवरण मैत्री आवास
(vii) हॉस्टल
(viii) ररटायषमेन्ट हॉम्स
(ix) अफोर्डेबल हाउसेि
2. वाखणजज्यक भवन :-
(i) लघु व्यावसानयक प्रनतष्िान/दुकानें
(ii) वाखणजज्यक पररसर
(iii) गेस्ट हाउस / लोजिंग एवं बोडर्डंग हाउस
(iv) लसनेमा / म्टीिलेतस/लमनीिलेतस
(v) ररटेल फ्यूल कफललंग स्टेशन (पेिोल पम्प / सीएनिी / एलपीिी)
(vi) इलेजतिक व्हीकल िाजििंग स्टेशन
(vii) वववाह/पाटी स्थल
(viii) धमष कांटा (वे-बिि)
(ix) रूफ टॉप रेस्टोरेन्ट
(x) उपरोतत के अनतररतत अनुसूिी-1 के क्रम संख्या 2 में वखणषत अन्य गनतववधधयां / उपयोग
3. पयषटन ईकाई भवन :-
(i) होटल
(ii) होटल हाउलसंग
(iii) ररसोटष / ररसोटष हाउलसंग / हे्थ ररसोटष / स्पोटषस ररसोटष
(iv) मोटेल
(v) पयषटन नीनत में उ्लेखखत अन्य उपयोग
263
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
4. संस्थागत भवन
(i) शैक्षखणक (प्राथलमक, माध्यलमक, उच्ि माध्यलमक ववद्यालय,
महाववद्यालय, ववश्वववद्यालय, तकनीकी एवं अन्य लशक्षण संस्थान)
(ii) कॉधिंग सेंटर
(iii) धिककत्सा (डर्डस्पेंसरी, अस्पताल, नलसषग होम, वेटनरी अस्पताल)
(iv) सरकारी एवं अर्द्षसरकारी कायाषलय
(v) अन्य सामुदानयक सुववधाऐ (यथा सामुदानयक केन्द्र, पुललस थाना, पुस्तकालय, तलब, पोस्ट
व टेलीग्राफ ऑकफस, आिद)
(vi) सामाजिक / सांस्कृनतक / धालमषक भवन
(vii) सभा भवन (Assembly building) / Convention Centre / प्रदशषनी केन्द्र/कला दीघाष
(viii) उपरोतत के अनतररतत अनुसूिी-1 के क्रम संख्या 4 में वखणषत अन्य गनतववधधयां / उपयोग
5. लमधश्रत उपयोग के भवन :-
आवासीय, वाखणजज्यक, पयषटन इकाई, संस्थाननक आिद उपयोगों में से एक से अधधक उपयोग
यथा आवासीय-वाखणजज्यक, आवासीय-संस्थाननक, आवासीय-वाखणजज्यक-पयषटन इकाई-
संस्थाननक आिद।
6. औद्योधगक भवन :-
अनुसूिी-1 के क्रम संख्या 5 में वखणषत गनतववधधयां / उपयोग
7. वेयर हाउस/गोदाम
(i) कृवष आधाररत वेयर हाउस/सामान्य वेयर हाउस
(ii) गैस गोदाम
8. अमोद-प्रमोद उपयोग हेतु भवन :-
(i) एम्यूिमेंट पाकष
(ii) स्पोट्षस कॉम्पेलेतस
9. ववशेष प्रकृनत के भवन
अनुसूिी-1 के क्रम संख्या 8 में वखणषत गनतववधधयां / उपयोग
4.2 भवन ननमाषण के मापदण्र्ड:-
भूखण्र्ड के क्षेत्रफल/उपयोग के आधार पर नवीन प्रस्ताववत योिनाओं में भवन ननमाषण ककये िाने हेतु
सैटबेक की न्यूनतम आवश्यकता, अधधकतम आच्छािदत क्षेत्र, भवन की अधधकतम ऊाँिाई व मानक
बी.ए.आर. ताललका-1 के प्रावधानों के अनुसार होंगे।
ताललका-1
भूखण्र्डों पर आवासीय, वाखणजज्यक, पयषटन इकाई, संस्थागत, लमधश्रत, वेयर हाउस/गोदाम, आमोद-प्रमोद
उपयोगों के भवन ननमाषण हेतु मानदण्र्ड
क्र.स.
भूखण्र्ड का
क्षेत्रफल
अधधकतम
भू- आच्छादन
न्यूनतम सैटबैक
(मीटर)
अधधकतम ऊाँिाई (मी.)
(सड़क मागाषधधकार के अनुसार)
मानक
बी.ए.आर
सड़क मागाषधधकार
पाश्वष
पाश्वष
पीछे
9 मी. तक
12 मी.
18 मी. व
अधधक
Hkkx 6 ¼[k½
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1.(i)
90 व.मी.तक
सैटबेक क्षेत्र
के अन्दर
--
--
--
10.0
भूतल+2
10.0
भूतल+2
10.0
भूतल+2
िो भी
प्राित हो
(ii)
90 व.मी. से अधधक
तथा 167 व.मी. तक
सैटबेक क्षेत्र
के अन्दर
--
--
1.5
10.0
भूतल+2
12.5
भूतल+3
12.5
भूतल+3
2.00
(iii)
167 व.मी. से अधधक
तथा 225 व.मी. तक
सैटबेक क्षेत्र
के अन्दर
1.5
--
2.0
10.0
भूतल+2
12.5
भूतल+3
12.5
भूतल+3
2.00
(iv)
225 व.मी. से अधधक
तथा 500 व.मी. तक
सैटबेक क्षेत्र
के अन्दर
3.0
--
3.0
10.0
भूतल+2
12.5
भूतल+3
12.5
भूतल+3
2.00
(v)
500 व.मी. से अधधक
तथा 750 व.मी. तक
सैटबेक क्षेत्र
के अन्दर
3.0
3.0
3.0
10.0
भूतल+2
12.5
भूतल+3
12.5
भूतल+3
2.00
(vi)
750 व.मी. से अधधक
तथा 1000 व.मी.
तक
सैटबेक क्षेत्र
के अन्दर
4.5
4.5
4.5
10.0
भूतल+2
15.0
भूतल+4
15.0
भूतल+4
2.00
(vii)
1000 व.मी. से
अधधक तथा 1500
व.मी. तक
सैटबेक क्षेत्र
के अन्दर
4.5
4.5
4.5
10.0
भूतल+2
15.0
भूतल+4
सर्डक की
िौर्डाई का
1.5
गुणा + अग्र
सैटबेक
2.00
(viii)
1500 व.मी. से
अधधक तथा 2500
व.मी. तक
सैटबेक क्षेत्र
के अन्दर
6.0
6.0
6.0
10.0
भूतल+2
15.0
भूतल+4
सर्डक की
िौर्डाई का
1.5
गुणा + अग्र
सैटबेक
2.00
(ix)
2500 व.मी. से
अधधक तथा 10,000
व.मी. तक
40%
9.0
9.0
9.0
10.0
भूतल+2
15.0
भूतल+4
सर्डक की
िौर्डाई का
1.5
गुणा + अग्र
सैटबेक
2.00
(x)
10,000 व.मी. से
अधधक
35%
9.0
9.0
9.0
10.0
भूतल+2
15.0
भूतल+4
सर्डक की
िौर्डाई का
1.5
गुणा + अग्र
सैटबेक
2.00
2.
फामष हाउस
भूखण्र्ड के
क्षेत्रफल का
10
प्रनतशत
अथवा 500
वमी. िो
भी कम हो
3.0
3.0
3.0
अधधकतम भूतल +1
(10 मीटर)
िो भी
प्राित हो
4.
ररसोटष / ररसोटष
हाउलसंग
20%
9.0
9.0
9.0
-
-
15.0
0.75
5.
मोटल
20%
9.0
9.0
9.0
-
-
15.0
0.75
6.
एम्यूिमेन्ट पाकष
10%
9.0
9.0
9.0
-
-
10.0
िो भी
प्राित हो
7.
पेिोल पम्प एवं
20%
3.0
3.0
3.0
8.0
0.25
265
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
कफललंग स्टेशन /
इलेजतिक व्हीक्स
िाजििंग स्टेशन
8.
स्र्पोट्स कॉम्पलैतस
स्कीम
25%
9.0
9.0
9.0
15.0
0.40
ववलशष्ट नोट :-
1.
90 व.मी. व उससे अधधक के भूखण्र्डों पर पाककिंग हेतु स्टी्ट फ्लोर देय होगा। जस्ट्ट प्रस्ताववत होने पर
जस्ट्ट के ऊपर के तल को भूतल माना िावेगा।
2.
ताललका-1 में उ्लेखखत मंजिलों एवं ऊाँिाई के अनतररतत अधधकतम 1.2 मीटर जिलंथ एवं अधधकतम 3.5
मीटर जस्ट्ट फ्लोर देय होगा।
3.
भवन ननमाषण के मापदण्र्ड यथा सैटबेक, अधधकतम आच्छािदत क्षेत्र, अधधकतम ऊंिाई एवं बी.ए.आर. की
सीमायें योिना होने की जस्थनत में योिना/भूखण्र्ड के साइट िलान अनुसार अन्यथा ताललका-1 के अनुसार
देय होंगे।
4.
बहुमंजिला भवनों में उतत ऊाँिाई से अधधक ऊाँिाई का जिलंथ अथवा जस्ट्ट प्रस्ताववत ककये िाने पर
अनतररतत ऊाँिाई भवन की कुल ऊाँिाई में सजम्मललत होगी।
5.
ककसी भी भवन की अधधकतम ऊाँिाई ववननयम संख्या 4.16, ताललका-01 में ननधाषररत ऊाँिाई व प्रनतबंधधत
क्षेत्रों में ववननयम संख्या 3.5 के अनुसार ननधाषररत ऊाँिाई में से िो भी कम हो देय होगी।
6.
12 मी. िौर्डी सड़क पर 750 व.मी. से कम क्षेत्रफल के भूखण्र्डों का पुनगषिन पश्िात् अधधकतम ऊाँिाई 12.5
मी. (भूतल +3 मंजिल) ही देय होंगी।
7.
बहुमंजिला भवन प्रस्ताववत होने पर ववननयम 5 के अनुसार प्रावधान लागू होंगे।
8.
ककसी भी सड़क का मागाषधधकार 9 मी., 12 मी. व 18 मी. एवं उससे अधधक की श्रेणी में ही माना िायेगा
अथाषत यिद मौके पर सड़क की िौड़ाई 9 मी. से अधधक ककन्तु 12 मी. से कम है तो उस सड़क का मागाषधधकार
9 मी. की श्रेणी में माना िावेगा इसी प्रकार यिद 15 मी. है तो उस सड़क का मागाषधधकार 12 मी. श्रेणी में माना
िावेगा। इसी प्रकार यिद 20 मी. है तो उस सड़क का मागाषधधकार 18 मी. श्रेणी में माना िावेगा। सड़क का
मागाषधधकार अनुमोिदत ले-आउट िलान में दशाषये अनुसार मान्य होगा। इन ववननयमों में सरलीकरण की
दृजष्ट से 3 मी., 6 मी., 9 मी, 12 मी., 18 मी. व 24 मी. की गणना िहााँ आवश्यक हो क्रमशः 10, 20, 30, 40,
60 व 80 फीट के रूप में मान्य होगी।
4.3 आवासीय भवन (Residential Building)
1. सामान्य ननयम (General Rules):-
(i) स्वतंत्र आवास भूखण्र्डों में ककसी भी मंजिल अथवा मंजिल के आंलशक भाग/बेसमेन्ट पर स्वयं के ननवास का
35 प्रनतशत अथवा 150 वगष मीटर िो भी कम हो. ननम्न प्रकार के स्वननयोिन व्यवसाय के ललए उपयोग में
ललया िा सकता है-
(क) एर्डवोकेट (ख) इंिीननयर (ग) र्डॉतटर (घ) वास्तुववद (र्ड) िाटषर्ड एकाउन्टेंट / ववजत्तय सलाहकार (घ)
मीडर्डया प्रोफेशनल का कायाषलय (छ) आइ.टी. प्रोफेशनल का कायाषलय (ि) नगर ननयोिक का कायाषलय एवं
(झ) अन्य प्रकार के स्वननयोिन व्यवसाय यथा (1) प्रदूषण रिहत घरेलू कुटीर उद्योग (1) ब्यूटी पालषर (iii)
लसलाई बुनाई-कढाई केन्द्र (iv) ई-लमत्र ककयोस्क (v) विुषअल कायाषलय, विुषअल तलास रूम, योगा/ध्यान
केन्द्र आिद परन्तु ऐसी गनतववधधयां िो भवन में ननवासकताषओं के ललये हाननकारक एवं संकटमय हो कक
अनुमनत नहीं दी िायेगी। उतत उपयोग हेतु पाककिंग का प्रावधान भूखण्र्ड के अन्दर ही ककया िाना होगा
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 266
जिससे की आस-पास के रहवासीयों को ककसी भी प्रकार की असुववधा ना हो। उतत उपयोग बाबत डर्डस्िले
भूखण्र्ड के बाहर बोर्डष प्रदलशषत ककया िाना आवश्यक होगा।
(ii) पलेटस एवं ग्रुप हाउलसंग पररयोिनाओं में उतत गनतववधधयां, पररसर में प्रस्ताववत वाखणजज्यक / ररटेल
एररया में ही अनुज्ञेय होगी एवं ककसी फ्लेट में अनुज्ञेय नहीं होगी।
(iii) बहु आवासीय/पलेट्स/ग्रुप हाउलसंग के भवनों में छत (टेरेस) का अधधकतम 25 प्रनतशत ननिी टेरेस के रूप में
अनज्ञेय ककया िा सकेगा। छत (टेरेस) का न्यूनतम 75 प्रनतशत क्षेत्र कॉमन टैरेस यथा मम्टी, ललफ्ट मशीन
रूम्, पानी की टंकी, सोलर पैनल, डर्डश ऐंिटना, एयर काडर्डशननंग आउटर्डोर यूननट्स व कॉमन टैरेस आिद हेतु
रखा िाना अननवायष होगा। ननिी टैरेस अंनतम मंजिल के फ्लेट धारकों को हस्तांतररत ककया िा सकेगा।
भवन के टैरेस िलान में कॉमन फेलसललटी, ननिी टैरेस एवं कॉमन टैरेस को भवन मानधित्र अनुमोदन के
समय स्पष्ट दशाषया िाना आवश्यक होगा। प्रस्ताववत ननिी टेरेस के कुल क्षेत्रफल का 50 प्रनतशत क्षेत्रफल
बी. ए.आर की गणना में शालमल होगा एवं तदानुसार उतत क्षेत्र पर पाककिंग भी देय होगी।
(iv) आधथषक दृजष्ट से कमिोर एवं ननम्न आय वगष हेतु राज्य सरकार की अकोर्डेबल हाउलसंग पॉललसी अथवा
राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में िारी पॉललसी/िदशा-ननदेशों के अनुसार प्रावधान रखे िाने
होगें।
(v) आवासीय बहुमंजिला भवन 1000 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्डों एवं न्यूनतम 18 मी. िौर्डाई की सड़क
पर ही देय होगें।
(vi) समस्त आवासीय उपयोग के भवन आवासीय/वाखणजज्यक / लमधश्रत उपयोग के लीिर्डीर्ड/पट्टाशुदा भूखण्र्डों
पर अनुज्ञेय होंगे एवं समस्त शु्क व मापदण्र्ड तदानुसार आवासीय के ही लागू होगें।
2.
स्वतंत्र आवास (Independent House) :-
(i)
स्वतंत्र आवास के भूखण्र्डों पर अधधकतम िार ननवास इकाई ही अनुज्ञेय होगी। ककसी भी क्षेत्रफल
के भूखण्र्ड पर 04 से अधधक आवासीय इकाई प्रस्ताववत होने पर बहुननवास इकाई/फ्लेट्स / ग्रुप
हाउलसंग उपयोग माना िावेगा।
(ii) स्वतंत्र आवास के भूखण्र्डों पर ताललका-01 में ननधाषररत मापदण्र्डों के अनुसार भवन ननमाषण
स्वीकृनत दी िावेगी।
3.
बहु ननवास इकाई (Multiple Dwelling Units)-
(i)
बहु-ननवास इकाई (Multiple Dwelling Units) 500 व.मी. से अधधक तथा 750 व.मी. तक के भूखण्र्डों
पर 04 से अधधक लेककन अधधकतम 08 आवासीय इकाई प्रस्तववत होने पर बहुननवास इकाई का
भवन माना िावेगा।
(ii) बहु ननवास इकाई न्यूनतम 12 मीटर सड़क पर ही अनुज्ञेय होगी। 12 मीटर से कम िौर्डाई की
सर्डको पर जस्थत भूखण्र्डों पर स्वतंत्र आवासीय भवन ही अनुज्ञेय होंगे।
(iii) बहु ननवास इकाई के भूखण्र्डों पर ताललका-01 में ननधाषररत मापदण्र्डों के अनुसार भवन ननमाषण
स्वीकृनत दी िावेगी।
(iv) बहु ननवास इकाई के भूखण्र्डों पर पाककिंग का प्रावधान ताललका-16 के अनुसार ककया िाना अननवायष
होगा। बहु ननवास इकाई के सभी भूखण्र्डों में पाककिंग हेतु जस्ट्ट पाककिंग का प्रावधान अननवायष
होगा।
(v) बहु ननवास ईकाई को अजग्नशमन शु्क के संबंध में फ्लेट्स की श्रेणी में माना िावेगा एवं
अजग्नशमन के संबंध में ननयमानुसार पालना सुननजश्ित की िावेगी।
267
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
(vi) बहुननवास इकाई के भवनों में योिनाओं में आधाभूत सुववधाओं के सुदृढीकरण हेतु प्रनत ननवास
इकाई 25000/- रूपये अनतररतत रालश (अन्य सभी देय शु्क के अनतररतत) देय होगी।
4.
फ्लेट्स (Flats) :-
(i)
750 वगषमीटर से अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्ड पर 04 से अधधक आवासीय ईकाइयों प्रस्ताववत /
ननलमषत होने पर ऐसी पररयोिना को फ्लेट्स की श्रेणी में माना िावेगा।
(ii) फ्लेट्स के भूखण्र्ड हेतु सड़क की िौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर होना आवश्यक होगा।
(iii) फ्लेट्स के भूखण्र्डों पर ताललका-01 में ननधाषररत मापदण्र्डों के अनुसार भवन ननमाषण स्वीकृनत दी
िावेगी।
(iv) फ्लेट्स के भूखण्र्डों पर पाककिंग का प्रावधान ताललका-16 के अनुसार ककया िाना अननवायष होगा।
(v) फ्लेट्स के भूखण्र्ड में ग्रीन एररया का प्रावधान ववननयम-8 के अनुसार ककया िाना अननवायष होगा।
(vi) फ्लेट्स हेतु प्रस्ताववत पररयोिना में गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र (बी.ए.आर) का न्यूनतम 2 प्रनतशत
क्षेत्र एवं अधधकतम 5 प्रनतशत क्षेत्र पररयोिना के सोसाइटी कायाषलय, स्वागत कक्ष, प्रनतक्षायल,
कॉमन / ववशेष योग्यिन हेतु टॉयलेट सुववधाओं एवं अन्य सावषिननक सुववधाऐं यथा सामुदानयक
हॉल, कॉमन स्टोर, पुस्तकालय, तलब, जिम, गेम्स/जस्वलमंग पूल/योगा मेडर्डटेशन हॉल, लशक्षा एवं स्वास््य
संबंधी सुववधाओं हेतु रखा िाना आवश्यक होगा।
उतत क्षेत्र केवल भवन ननवालसयों की सुववधाओं के ललए ही आरक्षक्षत रहेगा, जिसका ववक्रय नहीं ककया िा
सकेगा तथा ववकासकताष द्वारा उतत सुववधा क्षेत्र ववकलसत कर इसको रख-रखाव हेतु आर.र्डब््यू.ए को
हस्तान्तररत करना होगा। उतत सुववधाएाँ केवल भवन ननवालसयों के उपयोग हेतु ही रखी िावेगी एवं
पररयोिना के बाहर ककसी अन्य व्यजतत / संस्था को उपयोग हेतु नहीं दी िा सकेगी।
उतत सुववधाएाँ भूखण्र्ड में ककसी भी बबज्र्डंग ब्लॉक में बेसमेंट, जस्ट्ट फ्लोर अथवा ककसी भी तल पर अथवा
पृथक भवन अथवा भवन ईकाइयों के रूप में भी अनुज्ञेय होगी।
5. ग्रुप हाउलसंग (Group Housing) -
(i)
5000 वगषमीटर व इससे अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्ड पर 04 से अधधक आवासीय ईकाइयों प्रस्ताववत / ननलमषत
होने पर ऐसी पररयोिना को ग्रुप हाउलसंग की श्रेणी में माना िावेगा।
(ii) ग्रुप हाउलसंग हेतु सड़क की िौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर होना आवश्यक होगा।
(iii) ग्रुप हाउलसंग के भूखण्र्डों पर ताललका-01 में ननधाषररत मापदण्र्डों के अनुसार भवन ननमाषण स्वीकृनत दी
िावेगी।
(iv) ग्रुप हाउलसंग के भूखण्र्डों पर पाककिंग का प्रावधान ताललका-16 के अनुसार ककया िाना अननवायष होगा।
(v) ग्रुप हाउलसंग के भूखण्र्ड में ग्रीन एररया का प्रावधान ववननयम-8 के अनुसार ककया िाना अननवायष होगा।
(vi) ग्रुप हाउलसंग हेतु प्रस्ताववत पररयोिना में गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र (बी.ए.आर) का न्यूनतम 2 प्रनतशत क्षेत्र
एवं अधधकतम 5 प्रनतशत क्षेत्र पररयोिना के सोसाइटी कायाषलय, स्वागत कक्ष, प्रनतक्षायल, कॉमन / ववशेष
योग्यिन हेतु टॉयलेट अन्य सावषिननक सुववधाएाँ यथा सामुदानयक हॉल. कॉमन स्टोर, पुस्तकालय, तलब,
जिम, इनर्डोर गेम्स/जस्वलमंग पूल/योगा मेडर्डटेशन हॉल हेतु रखा िाना आवश्यक होगा। उतत के अनतररतत
अधधकतम 3 प्रनतशत क्षेत्र लशक्षा एवं स्वास््य संबंधी सुववधाओं आिद हेतु रखा िा सकेगा।
उतत क्षेत्र केवल भवन ननवालसयों की सुववधाओं के ललए ही आरक्षक्षत रहेगा, जिसका ववक्रय नहीं ककया िा
सकेगा तथा ववकासकताष द्वारा उतत सुववधा क्षेत्र ववकलसत कर इसको रख-रखाव हेतु आर.र्डब््यू.ए को
हस्तान्तररत करना होगा। उतत सुववधाएाँ केवल भवन ननवालसयों के उपयोग हेतु ही रखी िावेगी एवं
पररयोिना के बाहर ककसी अन्य व्यजतत / संस्था को उपयोग हेतु नहीं दी िा सकेगी।
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उतत सुववधाएाँ भूखण्र्ड में ककसी भी बबज्र्डंग ब्लॉक में बेसमेंट, जस्ट्ट फ्लोर अथवा ककसी भी तल पर अथवा
पृथक भवन अथवा भवन ईकाइयों के रूप में भी अनुज्ञेय होंगी।
(vii) कुल प्रस्ताववत गणना योग्य क्षेत्र (बी.ए.आर) का न्यूनतम 1 प्रनतशत ननलमषत क्षेत्र अथवा 1000 वगषमीटर
ननलमषत क्षेत्र, िो भी कम हो, खुदरा व्यवसानयक (दैननक उपभोग हेतु) दुकानों के ललए (साईि अधधकतम 45
वगषमीटर) रखा िाना अननवायष होगा। उतत खुदरा व्यावसानयक सिहत कुल गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र
(बी.ए.आर) का अधधकतम 5 प्रनतशत तक ननलमषत क्षेत्र वाखणजज्यक उपयोग हेतु अनुज्ञेय ककया िा सकेगा।
इस व्यवसानयक प्रस्ताववत ननलमषत क्षेत्र का उपयोग ग्रुप हाउलसंग के ननवालसयों के दैननक प्रयोिन हेतु
उपयोगी व्यवसाय हेतु ही अनुज्ञेय होगा। इन दुकानों में ऐसी कोई गनतववधध अनुज्ञेय नहीं होगी िो भवन
ननवालसयों के ललए हाननकारक एवं संकटमय हो। व्यवसानयक उपयोग के क्षेत्रफल पर आवासीय आरक्षक्षत दर
का 40 प्रनतशत शु्क देय होगा।
6. स्टुडर्डयो अपाटषमेंट (Studio Apartment) -
(i)
स्टुडर्डयो अपाटषमेंट हेतु भूखण्र्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 750 वगषमीटर से अधधक एवं सड़क की िौड़ाई न्यूनतम
12 मीटर होना आवश्यक होगा।
(ii) 5000 व.मी से कम क्षेत्रफल के भूखण्र्ड पर स्टुडर्डयो अपाटषमेंट प्रस्ताववत होने पर फ्लेट्स हेतु ननधाषररत
मापदण्र्ड लागू होगें एवं 5000 व.मी व इससे अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्ड पर ग्रुप हाउलसंग हेतु ननधाषररत
मापदण्र्ड लागू होगें।
(iii) स्टुडर्डयो अपाटषमेंट प्रस्ताववत होने पर पाककिंग का प्रावधान ताललका-16 के अनुसार ककया िाना अननवायष होगा।
7. फामष हाउस (Farm House) / पयाषवरण मैत्री आवास (Eco Friendly House) -
(i)
फामष हाउस/पयाषवरण मैत्री आवास के ननमाषण हेतु मापदण्र्ड ताललका-1 के बबन्दु संख्या 2 के अनुसार रखे
िाने होगें।
(ii) फामष हाउस / पयाषवरण मैत्री आवास के भूखण्र्डों पर ननलमषत आवासीय भवन के अनतररतत खुले क्षेत्र का
उपयोग कृवष/कृवष आधाररत उपयोग / वृक्षारोपण /नसषरी/ऑिाषर्ड आिद हेतु ककया िाना अननवायष होगा।
8. हॉस्टल (Hostel):-
(i)
बड़े शहरों में हॉस्टल भवन 500 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्डों एवं सड़क की िौर्डाई न्यूनतम 12 मीटर
होने पर अनुज्ञेय होंगे। लघु एवं मध्यम श्रेणी के शहरों में हॉस्टल भवन 300 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के
भूखण्र्डों एवं सड़क की िौर्डाई न्यूनतम 09 मीटर होने पर अनुज्ञेय होंगे।
(ii) भवन मापदण्र्ड ताललका-1 के अनुरूप देय होंगे।
(iii) हॉस्टल हेतु वासयोग्य कमरों का न्यूनतम क्षेत्रफल 8 व.मी. प्रनत छात्र/व्यजतत रखा िाना अननवायष होगा।
(iv) हॉस्टल हेतु कुल गणना योग्य क्षेत्रफल (बी.ए.आर) का न्यूनतम 15 प्रनतशत क्षेत्र हॉस्टल की सावषिननक
सुववधाएाँ यथा र्डाईननंग एररया, ककिन, कॉमन टॉयलेट, पुस्तकालय, इनर्डोर गेम्स आिद हेतु रखा िाना
आवश्यक होगा। उतत सुववधाएाँ केवल हॉस्टल के छात्र/व्यजततयों के ललये ही होगी।
9. ररटायषमेन्ट हॉम्स (Retirement Homes)
(i) ररटायषमेन्ट हॉम्स हेतु भूखण्र्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 व.मी. एवं सड़क की िौर्डाई न्यूनतम 12 मीटर होना
आवश्यक है।
(ii) ररटायषमेन्ट हॉम्स हेतु कुल गणना योग्य क्षेत्रफल (बी.ए.आर) का न्यूनतम 15 प्रनतशत क्षेत्र सावषिननक
सुववधाएाँ यथा र्डाईननंग एररया, ककिन, कॉमन टॉयलेट, पुस्तकालय, इनर्डोर गेम्स आिद हेतु रखा िाना
आवश्यक होगा। उतत सुववधाऐं केवल ररटायषमेन्ट हॉम्स के ललये ही होगी।
(iii) शेष अन्य भवन मापदण्र्ड आवासीय उपयोग के भवनों के अनुरूप देय होंगे।
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(iv) पाककिंग के प्रावधान ताललका-16 के अनुसार रखे िाने होगें।
(v) ररटायषमेन्ट हॉम्स का आवंटन 60 वषष से अधधक आयु के व्यजततयों के ननवास हेतु ही ककया िा सकेगा। 60 वषष
से कम आयु के व्यजतत को इसी शतष पर आवंटन ककया िा सकेगा कक वह 60 वषष की आयु के पश्िात् ही ऐसे
आवास को रहवास हेतु उपयोग में लेगें।
(vi) ररटायषमेन्ट हॉम्स के आवासों को 60 वषष से अधधक आयु के व्यजततयों को ही ककराये पर िदया िा सकेगा।
10. अकोर्डेबल हाउसेि :-
(i) राज्य सरकार द्वारा िारी मुख्यमंत्री िनआवास योिना/अफोर्डेबल हाउलसंग पॉललसी के अनुसार समस्त
मापदण्र्ड रखे िाने आवश्यक होंगे।
(ii) पॉललसी में वखणषत प्रावधानों के अनतररतत भवन ननमाषण से संबंधधत समस्त तकनीकी मापदण्र्ड इस ववननयमों
के अनुसार स्खे िाने होंगे।
4.4 वाखणजज्यक भवन (Commercial Building) -
1. सामान्य ननयम (General Rules) -
(1)
वाखणजज्यक भूखण्र्ड ककसी स्वीकृत योिना का िहस्सा होने पर योिना के प्रावधान / पैरामीटसष लागू होंगे
व सड़क की िौड़ाई योिना अनुसार ही मान्य होगी अथाषत ककसी योिना में 12 मीटर से कम िौर्डी सर्डक
पर यिद दुकाने प्रस्ताववत है तो उस पर ननमाषण स्वीकृनत दी िा सकती है। योिना में यिद ककसी भूखण्र्ड
पर भूतल पर शत प्रनतशत ननमाषण अनुज्ञेय है तथा योिना में सावषिननक पाककिंग का प्रावधान रखा गया
है तो वहााँ पृथक से पाककिंग का प्रावधान करना आवश्यक नहीं होगा एवं पाककिंग की पूनतष हेतु कोई शु्क
भी देय नहीं होगा।
(ii)
जिन व्यावसानयक योिनाओं में टाईप डर्डिाईन ननधाषररत है, उनमें टाईप डर्डिाईन के आधार पर ही
ननमाषण स्वीकृनत दी िावेगी। आंतररक संरिना टाईप डर्डिाईन से लभन्न भी हो सकती है। यिद ऐसी
पुरानी योिनाओं में वतषमान परीपेक्ष्य में नवीन ननमाषण ककया िाना प्रस्ताववत हो तो ऐसी योिनाओं का
पुनषववकास िलान (Re-development Plan) तैयार ककया िाकर ही तदानुसार नवीन भवन ननमाषण
स्वीकृनतयां िारी की िानी होगी। एकल रूप में टाईप डर्डिाईन से लभन्न स्वीकृनत नहीं दी िायेगी।
(iii)
वाखणजज्यक बहुमंजिला भवन 1000 वगषमीटर से अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्ड एवं सड़क की िौर्डाई
न्यूनतम 24 मीटर होने पर ही देय होंगे।
(iv)
2500 वमी से अधधक क्षेत्रफल के वाखणजज्यक भूखण्र्डों पर ताललका-01 में अंककत आच्छािदत क्षेत्र के
स्थान पर अधधकतम आच्छािदत क्षेत्र 50 प्रनतशत देय होगा।
(v)
वाखणजज्यक भूखण्र्ड पर वाखणजज्यक /पयषटन इकाई/आवासीय / संस्थागत उपयोग एकल उपयोग अथवा
सजम्मललत उपयोग के भवन अनुज्ञेय होगें एवं समस्त शु्क व मापदण्र्ड तदानुसार प्रस्ताववत उपयोग
के अनुसार ही लागू होगें।
2. लघु व्यावसानयक प्रनतष्िान / दुकानें (Convenient shops/ Establishment) -
(i)
लघु व्यावसानयक प्रनतष्िान/दुकानें योिना का भाग होने पर भवन के मापदण्र्ड वाखणजज्यक भवनों के
सामान्य ननयम (i) एवं (ii) के अनुसार लागू होंगे अन्यथा ताललका-01 के अनुसार रखे िाने अननवाषय
होंगे। यिद योिना में सावषिननक पाककिंग का प्रावधान रखा गया हो तो 50 व.मी. क्षेत्रफल तक के भूखण्र्डों
में पृथक से पाककिंग प्रावधान ककया िाना आवश्यक नहीं होगा। 50 वगषमीटर से बर्डे भूखण्र्डों में भूखण्र्ड के
अन्दर ताललका-16 के अनुसार पाककिंग प्रावधान रखा िाना अननवायष होगा।
(ii)
मुख्य सड़क से लगते हुए पंजततबर्द् (Row of Buildings/Plots) 500 व.मी. क्षेत्रफल तक वाखणजज्यक
क्षेत्रों में अधधकतम 10 मी. (भूतल + 2 मंजिलों) के ननमाषण हेतु साइर्ड सैटबैक छोर्डा िाना अननवायष नहीं
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होगा एवं अग्र सैटबैंक में बाउण्री वॉल का ननमाषण नहीं ककया िावेगा। पाककिंग का प्रावधान ताललका-16
के अनुसार रखा िाना होगा।
(iii)
500 व.मी. क्षेत्रफल तक के वाखणजज्यक भूखण्र्डों में बेसमेंट में व्यावसानयक गनतववधध अनुज्ञेय नहीं
होंगी।
3. वाखणजज्यक पररसर :-
ककसी भी प्रकार वाखणजज्यक पररसर, कायाषलय पररसर, रेस्टोरेन्ट, बैंक आिद हेतु मापदण्र्ड योिना होने
पर योिना के अन्यथा ताललका-01 के अनुसार रखे िाने अननवाषय होंगे।
4. गेस्ट हाउस (Guest House) / लोजिंग एवं बोडर्डिंग हाउस (Lodging & Boarding House)
(i) गेस्ट हाउस/लोजिंग एवं बोडर्डंग हाउस, व्यावसानयक / गेस्ट हाउस प्रयोिनाथष िारी लीिर्डीर्ड पर अनुज्ञेय
होगा।
(ii) भूखण्र्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वगष मीटर होगा।
(iii) बड़े शहरों में 18 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में 12 मीटर से कम प्रस्ताववत सड़क पर अनुज्ञेय नहीं होंगे।
(iv) अन्य तकनीकी मानदण्र्ड यथा सैटबैंक, बी.ए.आर., भू-आच्छादन, ऊाँिाई आिद ताललका-1 के अनुसार
अनुज्ञेय होंगे।
5. लसनेमा/म्टीिलेतस/लमनीिलेतस (Cinema/Multiplex/Miniplex):-
(i) लसनेमा / म्टीिलेतस/लमनीिलेतस का ननमाषण "रािस्थान लसनेमा (रेग्यूलेशन) एतट 1952" एवं
"रािस्थान लसनेमा (रेग्यूलेशन) ननयम, 1959 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।
(ii) लसनेमा / म्टीिलेतस हेतु प्रवेश व ननकास द्वार पृथक-पृथक होंगे तथा इनकी संख्या का ननधाषरण इस
प्रकार ककया िावेगा कक ननकटतम द्वार ककसी सीट से 15 मीटर से अधधक दूरी पर ना हो। न्यूनतम 2
प्रवेश तथा 2 ननकास द्वार िदये िाने आवश्यक होगें। लमननिलेतस हेतु न्यूनतम एक प्रवेश द्वार एवं
एक ननकास द्वार के अनतररतत कम से कम एक आपातकालीन ननकास द्वार लसनेमाटोग्राफी एतट के
प्रावधान अनुसार िदया िाना आवश्यक होगा।
(iii) 150 सीटों तक के लमनीिलेतस/लसनेमा हेतु भूखण्र्ड बर्डे शहरों में न्यूनतम 18 मीटर व मध्यम/लघु शहरों
में न्यूनतम 12 मीटर िौर्डी सर्डक, 150 सीटों से अधधक 300 सीटो तक हेतु भूखण्र्ड बर्डे शहरों में न्यूनतम
24 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 18 मीटर िौर्डी सर्डक तथा 300 सीटों से अधधक हेतु भूखण्र्ड
न्यूनतम बर्डे शहरों में न्यूनतम 30 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 24 मीटर िौर्डी सर्डक पर
होना आवश्यक है।
(iv) पाककिंग ताललका 8 व लसनेमा/लमनीिलेतस / म्टीिलेतस हेतु ननधाषररत मानदण्र्डों के अनुरूप होंगे।
(v) ककसी भूखण्र्ड पर एक से अधधक लसनेमा स्क्रीन ननम्न ताललका के अनुसार कुल सीटों हेतु न्यूनतम
मापदण्र्डों की पूनतष करने पर देय होगी।
(vi) लसनेमा / म्टीिलेतस/लमनीिलेतस ननमाषण हेतु तकनीकी मानदण्र्ड ननम्नानुसार होगे :-
ताललका-2
लसनेमा/म्टीिलेतस/लमनीिलेतस हेतु तकनीकी पैरामीटसष
क्र.
सं.
ऑडर्डटोररयम की क्षमता
भूखण्र्ड का न्यूनतम
क्षेत्रफल
सैटबेक (न्यूनतम)
ऊाँिाई (अधधकतम)
1.
अधधकतम 50 सीटों तक
400 वगषमीटर
अग्र -6.0 मी. अन्य -
3.0 मी. प्रत्येक
12 मीटर
2.
50 से अधधक ककन्तु
600 वगषमीटर
अग्र -7.5 मीटर अन्य
12 मीटर
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अधधकतम 100 सीटों तक
-4.5 मीटर प्रत्येक
3.
100 से अधधक ककन्तु
अधधकतम 150 सीटों तक
750 वगषमीटर
अग्र -9.0 मीटर अन्य
-4.5 मीटर प्रत्येक
15 मीटर
4.
150 सीटों के पश्िात्
प्रत्येक 25 सीटों हेतु
750
व.मी.
के
अनतररतत 75 व. मी.
ताललका 1 के अनुसार
*15 मीटर
*2000 वगषमीटर व उससे अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्डों एवं बड़े शहरों में न्यूनतम 30 मीटर व मध्यम/लघु
शहरों में न्यूनतम 24 मीटर िौर्डी सर्डकों पर जस्थत भूखण्र्ड पर म्टीिलेतस हेतु भवन की उाँिाई ववननयम
4.14 के अनुसार देय होगी।
6.
ररटेल फ्यूल कफललंग स्टेशन (पेिोल पम्प / कफललंग स्टेशन/ सीएनिी / एलपीिी) :-
ताललका-3
पेिोल पम्प/सीएनिी / एलपीिी कफललंग स्टेशन
भूखण्र्ड का न्यूनतम आकार
(िौर्डाई × गहराई)
दो पिहया व िौपिहया वाहनों हेतु
20 मीटर × 20 मीटर
केवल दो पिहया व तीन पिहया वाहनों के ललए
18 मीटर × 15 मीटर
सववषस स्टेशन के साथ
36 मीटर × 30 मीटर
(i)
सड़क की न्यूनतम िौर्डाई बड़े शहरों में न्यूनतम 24 मीटर व मध्यम / लघु शहरों में न्यूनतम 18 मीटर होगी।
(ii) ऑयल कंपननयों द्वारा िारी एल.ओ.आई. / स्वीकृत ले-आउट िलान में वखणषत तकनीकी मापदण्र्ड उपरोतत
वखणषत न्यूनतम क्षेत्रफल, माप एवं ताललका-1 में वखणषत तकनीकी मानदण्र्ड से लभन्न होने पर न्यूनतम
क्षेत्रफल, माप एवं तकनीकी मानदण्र्ड एल.ओ.आई. / स्वीकृत ले-आउट िलान के अनुसार मान्य होंगे।
(iii) उपरोतत न्यूनतम क्षेत्रफल से अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्ड पर पेिोल पम्प /सीएनिी / एलपीिी कफललंग
स्टेशन प्रस्ताववत होने पर अनतररतत भूलम पर इन गनतववधधयों से संबंधधत गनतववधध ही अनुज्ञेय होगी, ऐसी
कोई गनतववधध जिस पर ज्वलनशील सामग्री का उपयोग होता हो अनुज्ञेय नहीं की िायेगी।
(iv) पेिोल पम्प एवं कफललंग स्टेशन हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय सम्बजन्धत ववभाग द्वारा ननधाषररत
मानदण्र्ड अनुसार ककया िाना अननवायष होगा एवं इस सम्बन्ध से सम्पूणष जिम्मेदारी सम्बजन्धत पेिोल पम्प
एवं कफललंग स्टेशन के स्वामी (L.O.। धारक) की होगी।
(v) स्कूल, हॉजस्पटल (10 बेर्ड एवं अधधक) और आवासीय क्षेत्र से नये पेिोल पम्प (कफल पॉइन्ट / डर्डस्पेजन्संग
यूननट / वैन्ट पाईप िो भी निदीक हो) की न्यूनतम 50 मी. दूरी आवश्यक है, यिद 50 मी. की दूरी रखा िाना
संभव नहीं हो तो PESO द्वारा ननधाषररत अनतररतत मानदण्र्डों की अनुपालना सुननजश्ित की िावे। ककन्तु
ककसी भी दशा में स्कूल, हॉजस्पटल (10 बेर्ड एवं अधधक) और आवासीय क्षेत्र से नये उततानुसार पेिोल पम्प
की न्यूनतम दूरी 30 मी. से कम नहीं हो। पेिोल पम्प भूखण्र्ड के ऊपर से हाई टेंशन लाईन नहीं गुिर रही हो।
7.
इलेजतिक व्हीक्स िाजििंग स्टेशन (Electric Vehicles Charging Station) :-
(i)
दो पिहया/तीन पिहया / िौपिहया वाहनों हेतु िाजििंग स्टेशन के मापदण्र्ड :-
भूखण्र्ड की न्यूनतम मापें
13.5 मी. × 9.1 मी.
सड़क की न्यूनतम िौर्डाई
12 मीटर
(ii)
बस/िक आिद भारी वाहनों हेतु िाजििंग स्टेशन के मापदण्र्ड :-
भूखण्र्ड की न्यूनतम मापें
20 मी. × 20 मी.
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सड़क की न्यूनतम िौर्डाई
18 मीटर
तकनीकी मानदण्र्ड ताललका-01 के अनुसार रखे िाने होगें।
8. वववाह/पाटी स्थल (Marriage/Party Place) -
(i)
वववाह स्थल हेतु सड़क की न्यूनतम िौड़ाई बड़े शहरों में न्यूनतम 24 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम
18 मीटर अननवायष है।
(ii) भूखण्र्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 5000 वगषमीटर होगा। वववाह/पाटी स्थल की अनुमनत धिककत्सालय (न्यूनतम
20 बेर्ड) से 100 मीटर की पररधध में प्रनतबंधधत होगी।
(iii) सुरक्षा की दृजष्ट से भूखण्र्ड में वाहनों के प्रवेश ननकास हेतु दो रास्ते प्रस्ताववत ककये िाने अननवायष है।
(iv) भूखण्र्ड का न्यूनतम 40 प्रनतशत क्षेत्रफल पाककिंग हेतु आरक्षक्षत ककया िाना अननवायष होगा। भवन मानधित्र
अनुमोदन के समय मानधित्र में पाककिंग ले-आउट िलान दशषया िाना अननवाषय होगा।
(v) वववाह/पाटी स्थल पर कुल भूखण्र्ड का अधधकतम 20 प्रनतशत क्षेत्र बैंजतवट हॉल, रसोई, शौिालय, आिद के
उपयोग में ललया िा सकेगा एवं शेष क्षेत्र लेण्र्डस्केवपंग/गार्डषन के रूप में ववकलसत ककया िाना होगा।
(vi) भूखण्र्ड के सैटबैंक ताललका 01 एवं ताललका-05 के अनुसार देय होंगे।
vii) भूखण्र्ड पर अधधकतम दो मंजिल (अधधकतम ऊाँिाई 15 मी.) अनुज्ञेय होगी।
(viii) राज्य सरकार द्वारा वववाह स्थल के संबंध में िारी ननयमों/ नननतयों की पालना सुननजश्ित की िावेगी।
9.
धमष कांटा (Weigh-Bridge):-
(i)
मूखण्र्ड की न्यूनतम क्षेत्रफल 525 वगष मीटर (नाप 25 मीटर सड़क के साथ एवं 21 मीटर गहराई) रहेगी
जिसमें पृष्ि व पाश्वष सैटबेक 3 मीटर छोड़कर 4 मीटर x 5 मीटर का कमरा देय होगा।
(ii) धमष कांटा हेतु सड़क की िौर्डाई बड़े शहरों में न्यूनतम 24 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 18 मीटर
अननवायष है।
10. रूफ टॉप रेस्टोरेंट (Roof Top Restaurant):-
रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु तकनीकी मापदण्र्ड ननम्नानुसार होंगे -
(i)
1000 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्डों पर व्यावसानयक भवनों/होटल भवनों िो कक बड़े शहरों में
न्यूनतम 24 मी. एवं लघु एवं मध्यम शहरों में न्यूनतम 18 मी. िौर्डी सड़क पर जस्थत हो, पर ही रूफ टॉप
रेस्टोरेंट अनुज्ञेय होगें।
(ii) रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु भवन की छत का अधधकतम 75 प्रनतशत क्षेत्र अनुज्ञेय ककया िा सकेगा, जिसमें से छत
क्षेत्रफल का अधधकतम 25 प्रनतशत क्षेत्रं अस्थायी स्ितिर यथा स्टील / ए्यूलमननयम फ्रेलमंग अथवा ऐसा
मैटेररयल िो आग नहीं पकड़ते हो, से ढका (Covered) िा सकेगा तथा शेष क्षेत्र रेस्टोरेंट के ललये बैिने एवं
सकुषलेशन आिद हेतु खुला रखना आवश्यक होगा। छत का न्यूनमत 25 प्रनतशत क्षेत्र भवन की कॉमन
सुववधाओं / सववषसेि हेतु रखा िाना अननवायष होगा।
(iii) रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु उपरोततानुसार अधधकतम 25 प्रनतशत क्षेत्र की ऊाँिाई अधधकतम 4 मीटर तक ही
अनुज्ञेय होगी। उतत ऊाँिाई भवन ववननयमों के अन्तगषत ऊाँिाई की गणना में शालमल नहीं होगी।
(iv) उतत ऊाँिाई हेतु िहााँ कहीं भी आवश्यक हो भारतीय ववमानपत्तन प्राधधकरण (Airport Authority) से
अनापजत्त प्रमाण-पत्र ललया िाना आवश्यक होगा।
(v) रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु प्रस्ताववत उतत अधधकतम 75 प्रनतशत क्षेत्र की गणना बी.ए. आर. में शालमल होगी एवं
पाककिंग का प्रावधान ताललका-16 के अनुसार ककया िाना होगा।
(vi) रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु अजग्नशमन ववभाग से अनापजत्त प्राित ककया िाना आवश्यक होगा।
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(vii) अजग्नशमन सम्बन्धी सुरक्षात्मक प्रावधान एवं अन्य मानदण्र्ड राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में िारी
अधधसूिना िदनांक 09.01.2020 एवं समय-समय पर िारी आदेशों के अनुसार रखे िाने अननवायष होंगे।
4.5 पयषटन इकाई भवन (Tourism Unit Building) :-
1.
सामान्य ननयम (General Rules) :-
(i)
होटल, होटल हाउलसंग, ररिोटष / ररसोटष हाउलसंग / है्थ ररसोटष / स्पोटषस ररसोटष, मोटल, गेस्ट हाउस आिद
पररयोिना का राज्य सरकार की पयषटन नीनत में पंिीयन होने पर ही ननयमानुसार छूट / आवश्यक लाभ
आिद देय होगे।
(ii) पयषटन इकाईयों यथा होटल, होटल हाउलसंग, ररिोटष/ररसोटष हाउलसंग / है्थ ररसोटष / स्पोटषस ररसोटष, मोटल
के भूखण्र्ड पर कुल प्रस्ताववत बी.ए.आर. का अधधकतम 10 प्रनतशत वाखणजज्यक उपयोग हेतु उस भूखण्र्ड में
अनुज्ञेय ककया िा सकेगा। प्रस्ताववत वाखणजज्यक उपयोग के ननलमषत गणना योग्य क्षेत्रफल पर ननयमानुसार
भू-उपयोग शु्क देय होगा।
2. होटल (Hotel) :-
(i)
होटल व्यावसानयक / लमधश्रत / होटल प्रयोिनाथष िारी लीिर्डीर्ड/पट्टे के भूखण्र्ड पर अनुज्ञेय होगा।
(ii) होटल ननमाषण हेतु भूखण्र्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 व.मी. होगा।
(iii) सड़क की िौर्डाई बर्डे शहरों में न्यूनतम 18 मी. व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 12 मीटर होने पर ही अनुज्ञेय
होगा।
(iv) होटल हेतु बहुमंजिला भवन 1000 वगषमीटर से अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्ड एवं सड़क की िौड़ाई न्यूनतम 18
मीटर होने पर ही देय होंगे।
(v) राज्य सरकार की पयषटन नीनत के तहत पंिीकृत होटल हेतु प्रस्ताववत भवनों में मानक बी.ए.आर. 4.00 देय
होगा तथा अन्य तकनीकी मानदण्र्ड यथा सैटबैक, भू-आच्छादन, ऊाँिाई आिद ताललका-1 के अनुसार अनुज्ञेय
होंगे।
3. होटल हाउलसंग (Hotel Housing) :-
(i)
होटल हाउलसंग व्यावसानयक / लमधश्रत/होटल/होटल हाउलसंग प्रयोिनाथष िारी लीिर्डीर्ड पर अनुज्ञेय होगा।
(ii) इन ववननयमों के स्वीकृनत / ववद्यमान होटल भवनों, िोकक 8000 व.मी. व इससे अधधक क्षेत्रफल पर जस्थत हो,
में अथवा नव-प्रस्ताववत भवन िोकक 10,000 व.मी. व इससे अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्डों पर प्रस्ताववत हो,
अनुज्ञेय होंगे।
(iii) नव ननमाषण हेतु प्रस्ताववत सड़क की िौर्डाई बर्डे शहरों में न्यूनतम 18 मी. व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 12
मीटर होने पर ही अनुज्ञेय होगा। परन्तु होटल हाउलसंग हेतु बहुमंजिला भवन सड़क की िौड़ाई न्यूनतम 18
मीटर होने पर ही देय होंगे।
(iv) कुल प्रस्ताववत बी.ए.आर. का न्यूनतम 65 प्रनतशत होटल प्रयोिन हेतु रखा िाना होगा तथा शेष बी.ए.आर.
आवासीय / फ्लैट्स इकाईयों हेतु अनुज्ञेय ककया िा सकेगा। आवासीय फ्लैट्स इकाईयों का ववक्रय/स्वालमत्व
हस्तान्तरण ककये िाने पर पररयोिना को रेरा ननयम-2017 के अन्तगषत ननयमानुसार पंिीकरण करवाया
िाना अननवायष होगा।
(v) होटल हाउलसंग प्रयोिनाथष प्रस्ताववत भवनों में मानक बी.ए.आर. होटल क्षेत्र हेतु 4 00 (पयषटन ववभाग द्वारा
पंिीकृत होने पर) एवं आवासीय क्षेत्र हेतु 2.00 होगा, मानक बी.ए.आर. से अनतररतत बी.ए.आर. प्रस्ताववत
ककये िाने पर_ननयमानुसार बैटरमेन्ट लेवी देय होगी तथा अन्य तकनीकी मानदण्र्ड यथा सैटबैक, ग्राउण्र्ड
कवरेि इत्यािद ताललका-1 के अनुसार अनुज्ञेय होगें।
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(vi) आवासीय उपयोग के अनुपात में भूखण्र्ड के क्षेत्रफल के अनुपात की गणना कर तदानुसार ग्रीन एररया,
सामुदानयक सुववधाएं इत्यािद का प्रावधान रखना अननवायष होगा। पाककिंग का प्रावधान संबंधधत उपयोगों के
अनुसार ककया िाना होगा।
(vii) आवासीय उपयोग हेतु प्रस्ताववत कुल ननलमषत क्षेत्र हेतु ननयमानुसार देय EWS/LIG के क्षेत्रफल के ऐवि में
ननयमानुसार रालश िमा करवाई िायेगी।
(viii) एक ही भूखण्र्ड पर होटल/आवासीय गनतववधधयां पृथक-पृथक ब्लॉक में अथवा एक ही ब्लॉक में भी अनुज्ञेय
ककये िा सकेगे।
(ix) होटल में ननलमषत अन्य सुववधाएं यथा जस्वलमंग पूल, तलब, जिम आिद सुववधाओं का उपयोग आवासीय
इकाईयों के ननवासीयों हेतु अनुमत ककया िा सकेगा अथवा ननयमानुसार पृथक से भी उपलब्ध करवाई िा
सकेगी। आवासीय इकाईयों हेतु प्रस्ताववत सुववधाओं का रेरा रजिस्िेशन में भी अंकन ककया िाना आवश्यक
होगा।
4.
ररसोटष (Resort)/ ररसोटष हाउलसंग (Resort Housing) / है्थ ररसोटष (Health Resort)/स्पोटषस ररसोट (Sports
Resort) :-
(i)
ररसोटष के एकल भूखण्र्ड के ललए भूखण्र्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 8000 वगषमीटर होना आवश्यक है।
(ii) ररसोटष हेतु न्यूनतम पहुंि मागष 18 मी. होना आवश्यक होगा।
(iii) ररसोटष हेतु तकनीकी मानदण्र्ड यथा सैटबैक, भू-आच्छादन, ऊाँिाई आिद ताललका-1 के अनुसार अनुज्ञेय
होंगे।
(iv) ररसोटष के भूखण्र्ड पर मानक बी.ए.आर. 0.75 देय होगा। भवन की अनुज्ञेय ऊाँिाई के अन्तगषत मानक
बी.ए.आर. से अधधक बी.ए.आर. प्रस्ताववत ककये िाने पर ननयमानुसार बेटरमेंट लेवी देय होगी।
(v) ररसोटष में यिद कमरों / कोटेिेस्/ववला का बेिान ककया िाना प्रस्ताववत हो तो न्यूनतम 25 प्रनतशत ववक्रय
योग्य क्षेत्र (मय कॉमन फैलसललटी) का स्वालमत्व ववकासकताष/भू-स्वामी को रखा िाना होगा एवं शेष ननलमषत
कमरों / कोटेिेस्/ववला का बेिान पंिीकृत ववक्रय पत्र द्वारा ककया िा सकेगा। परन्तु कोटेिेस्/ववला का
पृथक-पृथक भूखण्र्ड के रूप में बेिान नहीं ककया िा सकेगा।
(vi) क्रेता द्वारा क्रय ककये गये कमरों / कोटेिेस्/ववला की संरिना में ककसी भी प्रकार का अनतररतत ननमाषण नहीं
ककया िावेगा।
(vii) ववकासकताष द्वारा कमरों/कोटेिेस्/ववला का बेिान इसी शतष पर ककया िावेगा कक ररसोटष स्कीम में समस्त
ववकास/ननमाषण कायष एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी ववकासकताष/भू-स्वामी की होगी।
(x) ररसोटष में कमरों / कोटेिेस्/ववला आिद का बेिान हेतु प्रिार-प्रसार एवं बेिान करने से पूवष रेरा ननयम-2017
के अन्तगषत ननयमानुसार पंिीकरण करवाया िाना अननवायष होगा।
5. मोटल (Motel) :
(i)
मोटल हेतु भूखण्र्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 3000 वगष मीटर होगा।
(ii) मोटल बर्डे शहरों में 18 मीटर व मध्यम / लघु शहरों में 12 मीटर से कम प्रस्ताववत सड़क पर अनुज्ञेय नहीं
होंगे।
(iii) मोटल के भूखण्र्ड पर कुल प्रस्ताववत बी.ए. आर. का न्यूनतम 10 प्रनतशत क्षेत्र मोटर ररपेयररंग वकषशॉप हेतु
आरक्षक्षत ककया िाना अननवायष होगा।
(iv) अन्य तकनीकी मानदण्र्ड यथा सैटबैक, भू-आच्छादन, ऊाँिाई आिद ताललका-1 के अनुसार अनुज्ञेय होंगे।
(v) मोटल के भूखण्र्ड पर मानक बी.ए.आर. 0.75 देय होगा। भवन की अनुज्ञेय ऊाँिाई के अन्तगषत मानक
बी.ए.आर. से अधधक बी.ए.आर. प्रस्ताववत ककये िाने पर ननयमानुसार बेटरमेंट लेवी देय होगी।
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4.6 संस्थागत भवन (Institutional Building) :-
1. सामान्य ननयम (General Rules) :-
(i)
संस्थागत भूखण्र्ड ककसी स्वीकृत योिना का िहस्सा होने पर योिना के प्रावधान / पैरामीटसष लागू होंगे व
सड़क की िौड़ाई योिना अनुसार ही रखी िावेगी अन्यथा ताललका-01 के अनुसार रखे िाने होगें।
(ii) रािकीय/अर्द्षरािकीय सावषिननक उपयोग के भवनों यथा कायाषलय भवन, पुललस िौकी, आंगनबार्डी,
लायेिेरी, वृर्द्ाश्रम, पटवारघर आिद हेतु भूखण्र्ड के न्यूनतम क्षेत्रफल व सड़क की न्यूनतम िौर्डाई की बध्यता
नहीं होगी।
(iii) संस्थागत उपयोग के भवनों यथा मेडर्डकल कॉलेि/मेडर्डकल हेतु प्रलशक्षण संस्थान / हॉजस्पटल / डर्डस्पेंसरी व
अन्य धिककत्सा संबंधी संस्थाओं हेतु मानक बी.ए.आर. 3.0 अनुज्ञेय होगा।
(iv) शैक्षखणक संस्थाओं यथा स्कूल, कॉलेि, महाववद्यालय आिद में संबंधधत ववभाग द्वारा ननधाषररत मानदण्र्डों की
सुननजश्ितता की िानी होगी।
(v) 2 हैतटेयर से बर्डे शैक्षखणक संस्था/धिककत्सालय हेतु कैम्पस िलाननंग होने पर मूल संस्थाननक उपयोग के
साथ-साथ सहायक सुववधाऐं यथा हॉस्टल, स्टाफ तवाटषर केन्टीन, लघु दुकाने, बैंक, एटीम आिद अनुज्ञेय
होंगे। मूल उपयोग हेतु प्रस्ताववत बी.ए. आर. का अधधकतम 20 प्रनतशत हॉस्टल / स्टाफ तवाटषर हेतु एवं
अधधकतम 05 प्रनतशत वाखणजज्यक सुववधाओं हेतु रखा िाना होगा।
(vi) संस्थागत बहुमंजिले भवन 1000 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्डों पर तथा सड़क की िौर्डाई सभी श्रेणी के
शहरों में न्यूनतम 18 मीटर पर ही देय होंगे।
(vii) संस्थागत भूखण्र्ड में ग्रीन एररया का प्रावधान ववननयम-8 के अनुसार ककया िाना अननवायष होगा।
2. कोंधिग सेन्टर (Coaching Centre) :-
(i)
कोंधिग सेन्टर हेतु भूखण्र्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वगष मीटर होगा।
(ii) कोंधिग सेन्टर बड़े शहरों में 18 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में 12 मीटर से कम प्रस्ताववत सड़क पर अनुज्ञेय
नहीं होंगे।
(iii) कोंधिंग सेन्टर में लशक्षण हेतु कमरे का न्यूनतम साइि 1.75 व.मी प्रनत छात्र रखा िाना अननवायष होगा।
(iv) बैसमेंट में तलास रूम अनुज्ञेय नहीं होंगे।
(v) कोंधिग सेन्टर हेतु कुल गणना योग्य क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रनतशत सावषिननक सुववधाऐं यथा केन्टीन,
कायाषलय, स्टाफ रुम, लाईिेरी, कॉमन टॉयलेट आिद हेतु रखा िाना आवश्यक होगा।
(vi) भूखण्र्ड में छात्र/छात्राओं हेतु पृथक-पृथक सुववधाओं यथा टॉयलेट व पेयिल आिद का प्रावधान ककया िाना
होगा।
(vii) पाककिंग का प्रावधान ताललका-16 के अनुसार रखा िाना होगा।
(viii) अन्य मापदण्र्ड यथा सैटबैक, आच्छािदत क्षेत्र, भवन की ऊाँिाई, बीएआर आिद भूखण्र्ड के क्षेत्रफल के आधार
पर इन भवन ववननयम के अनुसार देय होंगे
(ix) कोंधिग सेन्टर हेतु संबंधधत ववभाग से पंिीकरण प्राित ककया िाना आवश्यक होगा।
(x) कोधिंग सेन्टरों हेतु प्रस्ताववत भवनो में अजग्नशमन एवं सुरक्षा सम्बजन्धत समस्त प्रावधानों की पालना
NBC के अनुसार सुननजश्ित की िानी होगी एवं कोंधिग सेन्टर हेतु अजग्नशमन ववभाग से अनापजत्त प्राित
ककया िाना आवश्यक होगा।
(xi) उतत के अनतररतत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर िारी आदेशों की पालना ककया आवश्यक होगा।
4.7 लमधश्रत उपयोग (Mixed Use) :-
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(i)
लमधश्रत उपयोग हेतु िारी लीिर्डीर्ड के भूखण्र्ड पर एक व एक से अधधक उपयोग यथा वाखणजज्यक / पयषटन
इकाई/आवासीय / संस्थागत आिद सजम्मललत रूप से अनुज्ञेय होंगे, जिसमें व्यावसानयक उपयोग अधधकतम
50 प्रनतशत ही अनुज्ञेय होगा।
(ii) यिद लमधश्रत उपयोग के पट्टे पर आवासीय व वाखणजज्यक अनुपात अंककत है तो उस अनुपात में भवन ननमाषण
स्वीकृनत दी िा सकेगी।
(iii) मानक गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र से अनतररतत गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र पर बेटरमेंट लेवी वास्तववक
प्रस्ताववत उपयोग के अनुसार ही देय होंगी अथाषत वखणजज्यक उपयोग के ऊपर की मंजिलो पर आवासीय
उपयोग का ननमाषण प्रस्ताववत होने पर बेटरमेंट लेवी आवासीय उपयोग की दर से ली िावेगी। भवन ननमाषण
स्वीकृनत व अन्य समस्त देय शु्क भी भवन में प्रस्ताववत उपयोग के अनुसार ही देय होगें।
(iv) पाककिंग हेतु प्रावधान संबंधधत प्रस्ताववत उपयोगों के अनुसार प्रस्ताववत करने होगें।
(v) आवासीय उपयोग के अनुपात में भूखण्र्ड के क्षेत्रफल के अनुपात की गणना कर तदानुसार ग्रीन एररया,
सामुदानयक सुववधायें एवं खुदरा दुकानो का प्रावधान भी रखना अननवायष होगा िो कक भूखण्र्ड का अनुपानतक
साईि 5000 वगषमीटर से कम होने पर फ्लैटस के प्रावधानुसार व इससे बर्डे अनुपानतक साईि पर ग्रुप
हाउलसंग के प्रावधानो अनुसार रखने होगें अथाषत कुल प्रस्ताववत गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र का 70 प्रनतशत
गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र आवासीय उपयोग के प्रस्ताववत होने पर भूखण्र्ड क्षेत्रफल के 70 प्रनतशत क्षेत्रफल
को आवासीय फ्लेट्स / ग्रुप हाउलसग का भूखण्र्ड मानते हुए तदानुसार आवश्यक ग्रीन एररया रखना होगा।
(vi) आवासीय उपयोग के ललए प्रवेश की व्यवस्था यथा संभव अन्य उपयोगों से पृथक करनी होगी तथा लमधश्रत
उपयोगो का ननयोिन एवं अलभक्पन इस प्रकार ककया िायेगा जिससे इन गनतववधधयों से आवासीय
इकाईयों के ननवासी प्रभाववत न हो। इसी प्रकार आवासीय उपयोग की पाककिंग के ललए अन्य उपयोगो/
पजब्लक पाककिंग से पृथक व्यवस्था करनी होगी, जिसे अनुमोिदत मानधित्र पर भी दशाषया िाना आवश्यक
होगा।
4.8 औद्योधगक भवन (Industrial Building) :-
(i)
एस-4, एस-5 व एस-6 क्षेत्रों में जस्थत औद्योधगक योिनाओं में औद्योधगक भवनों के भवन मानधित्र
अनुमोदन हेतु "रीको" (RIICO) के प्रिललत ननयमों / भवन ववननयमों आिद के अनुसार मापदण्र्ड रखते हुए
स्वीकृनत दी िा सकेगी।
(ii) औद्योधगक उपयोग के एकल भूखण्र्डों (ऐसे भूखण्र्ड िो ककसी औद्योधगक योिना के भाग नहीं हो) पर इन
ववननयमों के अनुसार सैटबैक रखे िाने होंगे एवं अन्य मापदण्र्ड "रीको" (RIICO) के प्रिललत ननयमों / भवन
ववननयमों आिद के अनुसार ननधाषररत कर स्वीकृनत दी िा सकेगी।
(iii) उतत क्षेत्रों में जस्थत औद्योधगक भवनों की भवन ननमाषण स्वीकृनत ववननयम-11 में वखणषत सक्षम अधधकारी
अधधकृत होंगे।
4.9 आमोद-प्रमोद (Recreational) :-
1. एम्यूिमेन्ट पाकष (Amusement Park) :-
(i) भूखण्र्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1 हेतटेयर होगा व सड़क की न्यूनतम िौर्डाई बड़े शहरों में न्यूनतम 30
मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 24 मीटर होगी।
(ii) तकनीकी मानदण्र्ड यथा सैटबैक, बी.ए.आर., भू-आच्छादन, ऊाँिाई आिद ताललका-1 के अनुसार अनुज्ञेय
होंगे।
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(iii) खुले क्षेत्र में लगाये िाने वाले मनोरंिन के उपकरण / झूले, आच्छादन में शालमल नहीं ककये िायेंगे
एवं इनकी ऊाँिाई आवश्यकता अनुसार अनुज्ञेय की िा सकेगी, ताललका 1 में अंककत ऊाँिाई इनके ललये
लागू नहीं होगी। लेककन उतत ऊाँिाई हेतु िहााँ कहीं भी आवश्यक हो भारतीय ववमानपत्तन प्राधधकरण
(Airport Authority) से अनापजत्त प्रमाण-पत्र ललया िाना आवश्यक होगा।
(iv) प्रत्येक 50 व.मी. क्षेत्रफल के ललए कम से कम दो वृक्ष के अनुपात में बर्डे वृक्ष िो 6 मी. या इससे अधधक
ऊंिाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे।
(v) पाककिंग का प्रावधान ताललका-16 के अनुसार देय होगें।
2. स्पोटषस् काम्पलेतस (Sports Complex) :-
(i) भूखण्र्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 5000 व.मी. होना आवश्यक है।
(ii) सड़क की न्यूनतम िौर्डाई बड़े शहरों में न्यूनतम 24 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 18 मीटर
होगी।
(iii) पाककिंग का प्रावधान ताललका-16 के अनुसार देय होगें।
4.10 वेयर हाउस/गोदाम (Warehouse/Godown)
1. कृवष आधाररत वेयर हाउस / सामान्य वेयर हाउस
(i) भूखण्र्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 व. मी.।
(ii) सड़क की न्यूनतम िौड़ाई 18 मी.।
(iii) भवन की अधधकतम ऊाँिाई 15 मी.।
(iv) अधधकतम देय भू-आच्छादन- सैटबैक क्षेत्र के अन्दर।
कृवष आधाररत / सामान्य वेयर हाउस हेतु भूखण्र्ड योिना का भाग होने पर योिना के प्रावधान (यथा भूखण्र्ड का
क्षेत्रफल, सड़क की िौड़ाई एवं अन्य मापदण्र्ड) लागू होंगे अन्यथा उपरोतत वखणषत मापदण्र्डों के अनतररतत मापदण्र्ड
ताललका-1 के अनुसार एवं इन ववननयमों के अनुसार देय होंगे। पाककिंग का प्रावधान ताललका-16 के अनुसार ककये
िाने होंगे।
2. गैस गोदाम (Gas Godown) :-
ताललका-04
गैस गोदाम हेतु पैरामीटर
क्र.सं.
गैस भण्र्डारण क्षमता
भू-खण्र्ड का
क्षेत्रफल (वगषमीटर)
सैटबैक (िारों ओर)
1.
800 ककलो तक
500
3 मीटर
2.
800 से अधधक 2000 तक
1000
3 मीटर
3.
2000 से अधधक 3000 तक
1000
4 मीटर
4
3000 से अधधक 4000 तक
1000
5 मीटर
5.
4000 से अधधक 6000 तक
1000
6 मीटर
6.
6000 से अधधक 8000 तक
1000
7 मीटर
7.
8000 से अधधक 10,000 तक
1000
8 मीटर
8.
10,000 से अधधक 12,000 तक
1200
9 मीटर
9.
12,000 से अधधक 15,000 तक
1500
12 मीटर
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10.
15,000 से अधधक 20,000 तक
2000
15 मीटर
11.
20,000 से अधधक तक
2500
15 मीटर
(i) अग्र सेटबैंक ताललका-05 के अनुसार अथवा उपरोतत ताललका अनुसार िो भी अधधक हो देय होंगें।
(ii) स्टोरेि गोदाम के ननलमषत क्षेत्र की लम्बाई गोदाम की िौर्डाई के 1.5 गुणा से अधधक ना हों एवं प्रत्येक 1000
ककलो भण्र्डारण क्षमता पर 10 वगषमीटर ननलमषत क्षेत्र प्रस्ताववत ककया िा सकता है।
(iii) स्टोरेि गोदाम में प्रस्ताववत / स्वीकृत अग्र सैटबैक के अनतररतत मुख्य सर्डक से लगती हुए 9 मीटर गहराई
की भू-पट्टी लोडर्डंग व अनलोडर्डंग क्षेत्र हेतु प्रस्ताववत की िानी होगी।
(iv) गैस गोदाम हेतु ननलमषत स्टोरेि के ननकट न्यूनतम 100 मीटर की पररधध में पेिोल पम्प एवं प्रस्ताववत भूलम
के ऊपर से ववद्युत लाईन/पावर िांसलमशन लाईन/टेलीफोन लाईन नहीं गुिर रही हो।
(v) पाककिंग का प्रावधान ताललका-16 के अनुसार ककये िाने होंगे।
4.11 ववशेष प्रकृनत के भवन (Special Category Building/Iconic Building) :-
ववशेष प्रकृनत के ऐसे भवन जिनमें आककषटेतिरल अथवा भवन के महत्व के दृजष्टगत रखते हुए अथवा ऐसे
भवन िो कक आवासीय / पयषटन इकाई/वाखणजज्यक /संस्थागत / औद्योधगक भवन की प्रकृनत में नहीं आते हैं
एवं यहां मानदण्र्ड ननधाषररत नहीं है. तो ऐसे भवनों में भवन ननमाषण के ववलशष्ट मापदण्र्ड भवन ववननयम हेतु
गिित कमेटी की अनुशंषा पर राज्य सरकार द्वारा ननधाषररत ककये िा सकेंगे।
4.12 सैटबेक (Set back):-
(i) सैटबैक का ननधाषरण भूखण्र्ड की सीमा से होगा।
(ii) एस-6 क्षेत्र अथाषत् नवीन प्रस्ताववत योिनाओं / एकल भूखण्र्डों में जिन भूखण्र्डों में एक से अधधक सड़क लगती
हो, ऐसे भूखण्र्डों पर सामान्य तौर पर मुख्य सड़क अथाषत् भूखण्र्ड के सामने जस्थत सबसे िौड़ी सड़क की ओर
के सैटबेक को अग्र सैटबेक माना िावेगा। अन्य सड़कों की ओर के सैटबैक को पाश्वष सैटबैक माना िावेगा,
जिसका ननधारण ताललका-05 के अनुसार होगा एवं योिना में उस भूखण्र्ड की लाइन में ननधाषररत सैटबेक से
कम नहीं होगा। भूखण्र्ड पर एक से अधधक मुख्य सड़क (समान िौर्डाई) जस्थत होने पर उन सभी सड़कों की
ओर अग्र सैटबैक ही माना िायेगा। जिस ओर सड़क जस्थत ना हो, उस ओर के पाश्वष एवं पृष्ि सैटबेक
ताललका-1 के अनुसार ननधाषररत ककये िावेंगे।
ताललका-05
सैटबैक ननधाषरण
(सड़कों की िौड़ाई के अनुरूप अग्र सैटबैंक का ननधाषरण)
सड़क की िौड़ाई
न्यूनतम अग्र सैटबेक
18 मीटर से कम
3.0 मीटर
18 मी. से 24 मी. तक
4.5 मीटर
24 मी. से अधधक तथा 30 मी. तक
6.0 मीटर
30 मी.से अधधक
9.0 मीटर
(iii) 18 मी. से कम िौर्डी सड़कों पर जस्थत 90 मी. तक के भूखण्र्डों पर न्यूनतम अग्र सैटबेक 1.5 मी. देय होगा।
18 मी. व इससे अधधक िौर्डी सड़को पर जस्थत 90 मी. तक के भूखण्र्डों पर न्यूनतम अग्र सैटबैक 3.0 मी. देय
होगा।
279
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(iv) मूल भूखण्र्ड पर बहुमंजिला भवनों में पाश्वष एवं पृष्ि सैटबैक ताललका-01 एवं अग्र सैटबैक ताललका-05 अथवा
न्यूनतम 6.0 मी. अथवा भवन ऊाँिाई का 1/4 (अधधकतम 16 मी.) िो भी अधधक हो रखा िाना अननवायष
होगा।
(v)
पूनषगिित भूखण्र्डों पर बहुमंजिला भवन प्रस्ताववत होने पर ववननयम 5.3 के अनुसार न्यूनतम सैटबैक एवं
अन्य मापदण्र्ड रखे िाने होंगे।
(vi) ककसी भूखण्र्ड में बहुमंजिला भवन प्रस्ताववत होने पर लभन्न-लभन्न ऊाँिाई के बबज्र्डंग ब्लॉक प्रस्ताववत होने
की जस्थनत में अग्र, पाश्वष एवं पृष्ि सैटबेक ननकटतम बबज्र्डंग ब्लॉक की भूखण्र्ड की िारदीवारी से न्यूनतम
दूरी उस बबज्र्डंग ब्लॉक की ऊाँिाई का 1/4 (अधधकतम 16 मी.) रखा िाना होगा िो कक भूखण्र्ड के ननधाषररत
न्यूनतम सैटबेक से कम नहीं होंगे। भूखण्र्ड के मध्यवती क्षेत्र में जस्थत बबज्र्डंग ब्लॉक के िारों ओर उसकी
ऊाँिाई का 1/4 (अधधकतम 16 मी.) दूरी अन्य ननकटतम बबज्र्डंग ब्लॉक से रखा िाना अननवायष होगा।
(vii) यिद भूखण्र्ड का आकार इस प्रकार है जिससे भूखण्र्ड की बाउण्री से अग्र सैटबैक की लाइन ननधाषररत करने में
समीपस्थ भूखण्र्डों के ललए ननधाषररत अग्र सैटबैक लाईन से समरूपता नहीं बनती है तो सक्षम अधधकारी
द्वारा अनुशंषा ककये गये अग्र सैटबेक आसपास के भवनों के अग्र सैटबेक को देखते हुए अलग से ननधाषररत
ककया िा सकेगा।
(viii) पूवष में आवंिटत / पट्टे शुदा भूलम में से अग्र सैटबेक भूलम समपषण के पश्िात् समवपषत भूलम की िौर्डाई के बराबर
कम माना िायेगा ताकक भवन रेखा पूवाषनुसार अथाषत् यथावत रहे।
(ix) अग्र, पाश्वष व पृष्ि सेटबेक में यिद कोई आककषटेतिरल एलीमेंट, जिसका उपयोग केवल भवन की सुंदरता
बढाने के ललए ककया गया हो, बनाया िा सकता है। इस प्रकार के एलीमेंट को ककसी भी उपयोग में नहीं ललया
िा सकेगा एवं ऐसा एलीमेंट सेटबेक दूरी का 50 प्रनतशत अथवा 6.0 मी. से अधधक नहीं होगा। परन्तु
अजग्नशमन वाहन के आवागमन के ललए 6.0 मीटर के गललयारे के ऊपर ककसी भी प्रकार का आककषटेतिरल
एलीमेंट अनुज्ञेय नहीं होगा।
(x)
ताललका-06 में उ्लेखखत संरिनायें (एिियम को छोड़कर) सैटबेक में अनुज्ञेय होगी। बशते अजग्नशमन
वाहन के आवागन हेतु न्यूनतम 6.0 मीटर स्पष्ट रास्ता (िहा लागू होता है) भूतल पर उपलब्ध हो।
(xi) बैसमेंट/पाककिंग फ्लोर में वाहनों के आवागमन हेतु रेम्प प्रस्ताववत होने पर रेम्प का प्रवेश / ननकास सड़क
सीमा से 6 मी. छोर्डकर ही देय होगा।
(xii) उप ववभाजित भूखण्र्डों में मूल भूखण्र्ड के सैटबैक यथावत रहेंगे एवं मध्यवती सैटबैक ताललका-1 के अनुसार
रखे िावेगे। उप ववभाजित भूखण्र्डों में ऊाँिाई, बी.ए.आर, आच्छािदत क्षेत्र मूल भूखण्र्डों में अनुज्ञेय प्रावधानों
के अनुसार अथवा इन ववननयम के प्रावधानानुसार, िो भी कम हो देय होंगे।
(xiii) दो या दो से अधधक भूखण्र्डों का पुनषगिन प्रस्ताववत होने पर पुनषगिित भूखण्र्ड में सैटबैक व अन्य मापदण्र्ड
पुनगषिित भूखण्र्ड के क्षेत्रफल के आधार पर इन ववननयमों के अनुसार होंगे।
(xiv) गैर योिना क्षेत्र होने अथवा मूल भूखण्र्ड में सैटबैक / अन्य भवन मानदण्र्ड ननधाषररत नहीं होने की जस्थनत में
सैटबैक एवं अन्य भवन मानदण्र्ड इन ववननयम के अनुसार अथवा सक्षम अधधकारी द्वारा ननधाषररत ककये िा
सकेंगे।
(xv) मास्टर िलान / िोनल र्डवलपमेन्ट िलान अनुसार प्रमुख सड़कों के दोनों ओर प्रस्ताववत ग्रीन बफर
(िलान्टेशन कॉररर्डोर) को भूखण्र्ड का अग्र सैटबैक माना िावेगा जिसमें ननम्न गनतववधधयां अनुज्ञेय की िा
सकेगी:-
राष्िीय रािमागष / राज्य रािमागष / बाईपास आिद प्रमुख सर्डकों के दोनों ओर प्रस्ताववत 30
मीटर िौर्डे ग्रीन बफर का अधधकतम 30 प्रनतशत भाग अप्रोि रोर्ड, सववषस रोर्ड, पाककिंग, िांसफामषर, गार्डष
Hkkx 6 ¼[k½
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रूम, भवन का प्रोिेतशन, पोिष हेतु अनुज्ञेय ककया िा सकेगा लेककन इसमें कोई अन्र्डर ग्राउण्र्ड संरिना
या अन्य पतका ननमाषण अनुज्ञेय नहीं होगा।
राष्िीय रािमागष / राज्य रािमागष / बाईपास आिद प्रमुख सर्डकों के दोनों ओर प्रस्ताववत 30 मीटर बफर
िोन में हाईवे पर वाहनों की सुववधा हेतु उपयोग / गनतववधध यथा- पेिोल पम्प (अधधकतम 35 मी. x 30
मी.), वे बिि, ऑटोमोबाईल
वकषशॉप आिद अनुज्ञेय ककये िा सकेंगे तथावप ऐसे भूखण्र्डों पर ननमाषण सड़क के मागाषधधकार के पश्िात
न्यूनतम 10 मीटर भूलम बफर हेतु छोर्डने के पश्िात ही ककये िा सकेंगे एवं इस 10 मी. बफर में न्यूनतम 6.0
मी. भूलम पर सघन वृक्षारोपण ककया िाना अननवायष होगा।
4.13 भू-आच्छादन (Ground Coverage) :-
(i) ककसी भी प्रकार के भवन हेतु देय आच्छादन ताललका-1 के अनुरूप देय होगा। लेककन 2500 व.मी. से बर्डे
व्यावसानयक भूखण्र्डों पर अधधकतम भू-आच्छादन 50 प्रनतशत देय होगा।
(ii) आच्छािदत क्षेत्र की गणना में ननम्नललखखत को शालमल नहीं ककया िावेगा :-
ताललका-06
1
से खुला
रा /िलेटफामष एवं इनके समरूप संरिना, उद्यान, रॉकरी, कुआ और
कुएं की संरिना, खुला वाटरपूल / जस्वलमंग पूल/फव्वारा एवं उनकी
संरिनाऐं िो कक सड़क की सतह से 2.1 मी. से अधधक ऊंिाई की
नहीं हो, बैंि, स्लाईर्ड, जस्वंग, दूर-संिार टावर।
2
थाई रूप से कवर्डष
थाई स्काई लाईट/िस/र्डोम से कवर्डष एिियम (Atrium) |
3
नाऐं
एवं ननकास द्वार पर गेट, कम्पाउण्र्ड वाल, बबना मंजिल पोिष या
पोिटषको, फायरस्केप स्टेयर केस, फायर टावर, फायर ललफ्ट, कार
ललफ्ट, बेसमेंट में प्रवेश/ननकास हेतु ऊपर से खुली सीढीयां।
4
क क्षेत्र/खुले क्षेत्र में प्रस्ताववत
की गई सववषसेि हेतु कवर्डष
संरिाऐं ्
सफामषर/िीएसएस, िनरेटर रूम, इलेजतिक पैनल रूम, जस्वि रूम,
पी.बी.एतस व वातानुकूलन उपकरण रूम, गैस बैंक / City Gas
Distribution Station/ District Regulating Station/Matering and
Regulating Station इत्यािद ।
5
क क्षेत्र/खुले क्षेत्र में प्रस्ताववत
की
गई
भूलमगत
(Underground) संरिनाऐं
का टैंक, पम्प रूम, सीवरेि िीटमेंट िलांट, वाटर िीटमेंट िलांट,
रेनेि, क्वटष, कन््यूट, कैि, िेम्बर आिद ।
6
तशन
यम 6.10 एवं 6.11 में वखणषत बालकनी, प्रोिेतटेर्ड कमरे, प्रोिेतशनस्
।
7
मंट में िाने के ललए वाहन रैम्प, भूतल तक रैम्प (खुला), हॉजस्पटल
में उपरी मंजिलों पर मररिों को ले िाने हेतु रेम्प, ननःशतत
व्यजततयों के ललए व्हीलिैयर रैम्प (खुला)।
281
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8 ्
न क्षेत्रफल के भूखण्र्डों में प्रवेश / ननकास द्वारों पर ननम्नानुसार िौकीदार के कमरे देय होंगे:-
भूखण्र्ड का क्षेत्रफल (व.मी.)
िौकीदार का कमरा
से अधधक व 750 वगषमीटर से
कम
6.25 वगषमीटर
व इससे अधधक व 5000
वगषमीटर से कम
10.00 वगषमीटर
वगषमीटर से अधधक
20.00 वगषमीटर
4.14 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र (बी.ए.आर) / Builtup Area Ratio (BAR):-
सभी मंजिलों के गणना योग्य ननलमषत क्षेत्रफल को भूखण्र्ड के क्षेत्रफल से भाग देने पर प्राित भागफल उस
भूखण्र्ड का प्रस्ताववत बी.ए.आर. होगा।
(i)
भूखण्र्ड पर भवन के उपयोग के आधार पर ननम्नानुसार बी.ए.आर. देय होगाः-
ताललक-07
नका उपयोग
मानक बी.ए.आर.
अधधकतम बी.ए.आर.
1
यसरकार की पयषटन नीनत के तहत
कृत होटल
4.00
नकी अधधकतम
ऊँिाई के अन्दर
भी प्राित हो।
2 ्ड
कल कॉलेि / मेडर्डकल हेतु प्रलशक्षण
थान / हॉजस्पटल / डर्डस्पेंसरी व अन्य
धिककत्सा संबंधी संस्थाओं
3.00
3
टष एवं मोटल
0.75
4
ट्स कॉम्पलेतस
0.40
5
िमेन्ट पाकष
िो भी प्राित हो
6
हाउस / पयाषवरण मैत्री आवास
िो भी प्राित हो
7
उपयोग
2.00
8
ल फ्यूल कफललंग स्टेशन/
जतिक व्हीकल िाजििंग स्टेशन
0.25
-
(ii) पूवष के भवन ववननयमों के तहत ननधाषररत मानक / अधधकतम एफ.ए.आर. उस समय के भवन ववननयम में
देय एफ.ए.आर. के 1.50 गुणा को मानक / अधधकतम बी.ए.आर में पररवनतषत माना िावेगा।
(iii) पूवष में यिद ककसी भूखण्र्ड के स्थल मानधित्र में एफ.ए.आर./बी.ए.आर. उ्लेखखत नहीं है तो मानक बी.ए.आर.
एवं अधधकतम बी.ए.आर. इन ववननयमों के अनुसार देय होगा।
(iv) नीलामी द्वारा ववक्रय ककये गये भूखण्र्डों पर मानक एफ.ए.आर./बी.ए.आर. से अधधक एफ.ए.आर./बी.ए.आर
प्रस्ताववत ककये िाने पर ननयमानुसार बैटरमेंट लेवी लेय होगी।
(v)
मानक बी.ए.आर से अनतररतत प्रस्ताववत बी.ए.आर. पर ननयमानुसार बेटरमेन्ट लेवी की रालश लेय होगी।
Hkkx 6 ¼[k½
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(vi) यिद आवेदक द्वारा टी.र्डी.आर का उपयोग करना प्रस्ताववत हो तो 75 प्रनतशत टी.र्डी. आर. में समायोजित
होगा व शेष 25 प्रनतशत टी.र्डी.आर. की एवि में बेटरमेन्ट लेवी की रालश लेय होगी।
(vii) यिद सड़क की िौड़ाई बढाने हेतु अथवा मास्टर िलान / िोनल र्डवलपमेंट िलान/सेतटर िलान में प्रस्ताववत
सड़क हेतु ककसी पट्टे शुदा भूखण्र्ड की भूलम ननशु्क समवपषत कराई िाती है तो समवपषत करवायी िाने वाली
भू-पट्टी के क्षेत्रफल के बराबर बी.ए.आर. क्षेत्रफल उस शेष भूखण्र्ड पर अनुज्ञेय मानक बी.ए.आर. क्षेत्रफल के
अनतररतत बबना बेटरमेंट लेवी देय होगा। यिद उतत अनतररतत बी.ए.आर. का उपयोग भूखण्र्ड पर नहीं होता
है तो इस अनतररतत बी.ए.आर. का उपयोग टीर्डीआर के प्रावधानों के अनुरूप भी ककया िा सकेगा।
(viii) ककसी भूखण्र्ड पर प्रस्ताववत सभी मंजिलों के कुल सकल ननलमषत क्षेत्र में से ननम्न वखणषत ननमाषण क्षेत्र को छूट
देकर प्राित ननलमषत क्षेत्र इन ववननयमों के अंतगषत गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र होगा :-
ताललका-08
रा/िलेटफामष एवं इनके समरूप संरिना, उद्यान, रॉकरी, कुआ और कुएं की संरिना, खुला
वाटरपूल/जस्वलमंग पूल / फव्वारा एवं उनकी संरिनाएाँ िो कक सड़क की सतह से 2.1
मी. से अधधक ऊंिाई की नहीं हो, बैंि, स्लाईर्ड, जस्वंग, दूर-संिार टावर।
मन्ट, जस्ट्ट व ककसी भी तल का वह भाग िो पाककिंग के ललए प्रस्ताववत ककया गया
हो (पाककिंग फ्लोर / एररया), पाककिंग क्षेत्र में वाहनों के िाने हेतु रैम्प, कार ललफ्ट।
एवं ननकास द्वार पर गेट, गार्डष रूम, कम्पाउण्र्ड वाल, बबना मंजिल पोिष या पोिटषको।
क क्षेत्र/खुले क्षेत्र में प्रस्ताववत की गई सववषसेि हेतु कवर्डष संरिाएाँ एवं भूलमगत
(Underground) संरिनाएाँ।
मानुसार छज्िा, सौन्दयष वृवर्द् (Architectural elements) हेतु ननलमषत संरिनाएाँ (र्डोम,
छतरी, प्रक्षेप आिद)।
स फ्लोर, आग से बिाव हेतु खुली सीढी (फायर स्टेयरकेस), ललफ्ट वैल, शॉफ्ट, गाबेि
शुट कवर, फायर टावर, ररफ्यूि एररया।
नकी छत पर पानी का टैंक और उनकी सहायक संरिनाएाँ, ललफ्ट कक्ष एवं मशीन रूम,
मम्टी, सौर ऊिाष / वातानुकूलन संयंत्र, अन्य मशीनरी व संयंत्र, खुला स्वीलमंग पूल
आिद।
4.15 ग्रीन बबज्र्डंग को प्रोत्साहन :-
(i)
ग्रीन बबज्र्डंग हेतु प्रस्ताववत भवन को LEED/IGBC द्वारा िलेिटनम / गो्र्ड/लस्वर व GRIHA द्वारा 3
स्टार/4 स्टार 5 स्टार व ASSOCHAMGEM द्वारा GEM-3/GEM-4/GEM-5 एवं EDGE द्वार EDGE
Certified (20-30%)/EDGE Certified (30-40%)/ EDGE Advanced अथवा समतु्य श्रेणी हेतु प्रमाखणत
ककये िाने/रेिटंग िदये िाने पर ही ताललका-09 के अनुसार अनतररतत मानक बी.ए.आर. ननःशु्क (Incentive
BAR) अनुज्ञेय होगा।
(ii) ग्रीन बबज्र्डंग का ननमाषण ककये िाने पर मानक बी.ए.आर. (BAR) के अनतररतत ननम्नानुसार Incentive
बी.ए.आर. (BAR) बबना बेटरमेंट लेवी देय होगाः-
ताललका-09
283
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
क्र.
स.
ननम्न श्रेणी अथवा समतु्य श्रेणी
अनतररतत मानक बी.ए.आर.
(Incentive BAR)
1
िलेिटनम रेटेर्ड/5 स्टार/GEM-5/EDGE Advanced
प्रस्ताववत बी.ए.आर. का 10
प्रनतशत
2
गो्र्ड रेटेर्ड/4 स्टार / GEM-4/EDGE Certified (30-40%)
प्रस्ताववत बी.ए.आर. का 07
प्रनतशत
3
3 लस्वर रेटेर्ड/3 स्टार / GEM-3/ EDGE Certified (20-30%)
प्रस्ताववत बी.ए.आर. का 04
प्रनतशत
(iii) ग्रीन बबज्र्डंग हेतु उपरोततानुसार प्रस्ताववत प्रोत्साहन बी.ए.आर की रालश का ररफन्र्ड ववकासकताष को भवन
का अधधवास प्रमाण पत्र के साथ संबंधधत संस्था से ग्रीन बबज्र्डंग सिटषकफकेट प्रस्तुत करने पर स्थानीय
ननकाय द्वारा ककया िायेगा।
(iv) उपरोतत वखणषत संस्थानों से ग्रीन बबज्र्डंग सिटषकफकेट प्राित करने पर अलग से RECBC सिटषकफकेट प्राित
ककया िाना आवश्यक नहीं होगा।
(v)
10,000 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भवनों (फामष हाउस एवं स्वतंत्र आवास को छोड़कर) में न्यूनतम लस्वर
रेिटंग सिटषकफटेक ककसी भी उपरोतत वखणषत संस्था से प्राित ककया िाना आवश्यक होगा।
4.16 ऊंिाई (Height)-
(i)
भवन की ऊाँिाई का ननधाषरण जिलंथ की ऊाँिाई (अधधकतम 1.2 मीटर) अथवा जस्ट्ट प्रस्ताववत होने पर
जस्ट्ट की छत (अधधकतम 3.5 मीटर) से भवन की अंनतम छत (टेरेस) तक ककया िायेगा।
(ii) बहुमंजिला भवनों में उतत ऊाँिाई से अधधक ऊाँिाई का जिलंथ अथवा जस्ट्ट प्रस्ताववत ककये िाने पर
अनतररतत ऊाँिाई भवन की कुल ऊाँिाई में सजम्मललत होगी।
(iii) जस्ट्ट के ऊपर प्रस्ताववत पाककिंग फ्लोर एवं सववषस फ्लोर की ऊाँिाई भवन की कुल ऊाँिाई की गणना में
शालमल होगी।
(iv) जिन भूखण्र्डों में एक से अधधक सड़क लगती हो उनके ललए देय ऊाँिाई एवं अन्य प्रावधान भूखण्र्ड के सामने
सबसे िौर्डी सर्डक के आधार पर देय होंगे।
(v)
मौके पर न्यूनतम 12 मी. िौर्डी सर्डक उपलब्ध होने पर ही मास्टर िलान/िोनल र्डवलपमेंट िलान/अनुमोिदत
योिना िलान में प्रस्ताववत सर्डक के आधार पर भवन की ऊाँिाई देय होगी।
(vi) नीलामी द्वारा ववक्रय ककये गये भूखण्र्डों पर नीलामी की शतों के अनुसार देय ऊाँिाई से अधधक ऊाँिाई इन
भवन ववननयम के अनुसार देय होगी।
(vii) एस-6 क्षेत्रों में भवन की अधधकतम ऊाँिाई इन ववननयम की ताललका-1 के अनुसार देय होगी।
(viii) ववलशष्ट क्षेत्रों एवं ववलशष्ट सर्डकों पर ननधाषररत ऊाँिाई से अनतररतत ऊाँिाई देय नहीं होगी।
(ix) ननम्नललखखत संरिनाएाँ भवन की अधधकतम देय ऊाँिाई में सजम्मललत नहीं की िायेंगी
ताललका-10
क्र.सं भवन की छत टेरेस पर ननलमषत संरिनाएाँ
अधधकतम
ऊाँिाई
1
सीढी कक्ष की गुमटी
3.00 मीटर
2
छत पर पानी का टेंक और उनकी सहायक संरिनाएाँ
3.00 मीटर
Hkkx 6 ¼[k½
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3
यिद पानी का टेक सीढी कक्ष की गुमटी पर बनाया िाता है तो
(गुमटी को शालमल करते हुये)
5.00
मीटर
4
जस्वलमंग पूल
2.00
मीटर
5
ललफ्ट कक्ष/मशीन रूम
7.75 मीटर
6
सौर ऊिाष संयंत्र, संवातन, वातानुकूलन एवं अन्य सववषस उपकरण /
मशीनरी, एंटीना
4.50 मीटर
7
सौन्दयष वृवर्द् (Architectural elements) हेतु ननलमषत संरिनाऐं (र्डोम,
छतरी आिद)
4.50 मीटर
8
धिमनी और पैरापेट वाल (मुंर्डेर)
2.40 मीटर
9
रूफटॉप रेस्िोरेन्ट प्रस्ताववत होने पर अस्थाई स्ितिर
4.0 मीटर
(x)
जिन शहरों में एयरपोटष जस्थत हैं उनमें भारतीय ववमानपत्तन प्राधधकरण द्वारा ननधाषररत कलर कोर्डेर्ड
िोननंग मैप (CCZM) में अनुमत ऊाँिाई तक भवन की ऊाँिाई प्रस्ताववत करने पर भारतीय ववमानपत्तन
प्राधधकरण का अनापजत्त प्रमाण पत्र (एयरपोटष एनओसी) की आवश्यकता नहीं होगी। उतत अनुमत ऊाँिाई से
अनतररतत ऊाँिाई प्रस्ताववत ककये िाने पर भारतीय ववमानपत्तन प्राधधकरण का अनापजत्त प्रमाण पत्र
(एयरपोटष एनओसी) प्राित ककया िाना आवश्यक होगा।
जिन शहरों में भारतीय ववमानपत्तन प्राधधकरण द्वारा कलर कोर्डेर्ड िोननंग मैप (CCZM) िारी नहीं ककया
गया है उनमें एयरपोटष की सीमा से 2 कक.मी. की दूरी तक के क्षेत्र में समस्त ऊाँिाई के भवन एवं 2 कक.मी. से
20 कक.मी. के क्षेत्र में 15 मीटर से अधधक ऊाँिाई का भवन प्रस्ताववत ककये िाने पर भारतीय ववमानपत्तन
प्राधधकरण का अनापजत्त प्रमाण पत्र (एयरपोटष एनओसी) प्राित ककया िाना आवश्यक होगा।
भवन की कुल ऊाँिाई (भवन की ऊाँिाई मय जिलंथ व जस्ट्ट उप बबन्दु सं-ix पर उ्लेखखत संरिनाओं की
ऊाँिाई) CCZM / एयरपोटष एनओसी में अनुमत ऊाँिाई से अधधक अनुज्ञेय नहीं होगी।
(xi) हाईटेन्शन लाईन के समीप जस्थत भूखण्र्डों पर ननम्नानुसार सड़क की िौर्डाई मानते हुए ऊाँिाई अनुज्ञेय की
िा सकती-
हाईटेन्शन लाईन के सेपटी कॉररर्डोर के दोनो ओर की सड़क की िौर्डाई (न्यूनतम 9 मी) को सजम्मललत करते
हुए सड़क मागाषधधकार के आधार पर भवनों की उाँिाई एवं अन्य मापदण्र्ड ननधाषररत ककये िा सकेंगे।
उदाहरणः- 132 के.वी. हाईटेन्शन लाईन के 13.8 मी. सेफ्टी कॉररर्डोर के पश्िात् यिद दोनो ओर 9-9 मी. सड़क
जस्थत है तो सामने की सड़क की िौर्डाई 18 मीटर मानते हुए भवन की ऊाँिाई तदानुसार देय होगी।
(xii) गैस पाईप लाईन के समीप जस्थत भूखण्र्डों पर ननम्नानुसार ऊाँिाई अनुज्ञेय की िा (सकती :-
यिद गैस लाईन के सेपटी कॉररर्डोर के दोनो ओर सड़क जस्थत है (न्यूनतम 9 मी) त्तो सेफ्टी कॉररर्डोर के दोनों
ओर की सड़कों की िौर्डाई को सजम्मललत करते हुए सड़क मागाषधधकार के आधार पर भवनों की ऊाँिाई एवं
अन्य मापदण्र्ड ननधाषररत ककये िा सकते है।
5.
बहुमंजिला भवन ननमाषण हेतु मापदण्र्ड
5.1 बहुमंजिला भवनों के ननमाषण बाबत िोन्स के धिन्हीकरण हेतु िदशा-ननदेश :-
समस्त प्राधधकरण/न्यास/नगरीय ननकाय द्वारा संबंधधत नगरीय क्षेत्र के मास्टर िलान/िोनल र्डवलपमेंट
िलान में बहुमंजिला भवनों के ननमाषण हेतु िोन धिजन्हत ककये िाएंगे। िोन्स का धिजन्हकरण ककये िाने तक
ननम्न मापदण्र्डों के अनुसार कायषवाही की िायेगी। ऐसे क्षेत्रों/योिनाओं में आधारभूत सुववधाओं के
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सुदृढीकरण (Upgradation) हेतु ववकास योिनाएाँ भी तैयार की की िाकर स्थानीय ननकाय द्वारा मूलभूत
सुववधाओं का अपग्रेर्डेशन सुननजश्ितता ककया िावेगा।
5.2 मूल भूखण्र्ड (बबना पुनगषिन) / उपववभाजित भूखण्र्ड पर बहुमंजिला भवन ननम्न बबन्दुओं की सुननजश्ितता
उपरान्त ही अनुज्ञेय होंगे:-
(i)
मूल/उपववभाजित भूखण्र्ड का क्षेत्रफल न्यूनतम 1000 व.मी. एवं इससे अधधक हो।
(ii) मूल वाखणजज्यक भूखण्र्ड जिसमें सामने की सड़क का मागाषधधकार न्यूनतम 24 मीटर एवं गैर वाखणजज्यक
भूखण्र्ड जिनमें सामने की सड़क का मागाषधधकार न्यूनतम 18 मीटर एवं इससे अधधक हो।
(iii) मूल भूखण्र्ड पर बहुमंजिला भवन प्रस्ताववत होने पर अग्र, पाश्वष एवं पृष्ि सैटबैक ताललका-1 एवं ताललका-5
अथवा न्यूनतम 6.0 मी. अथवा भवन ऊाँिाई का 1/4 (अधधकतम 16 मी.) िो भी अधधक हो रखे िाने
अननवायष होगें।
5.3 पुनगषिित भूखण्र्ड पर बहुमंजिला भवन ननम्न बबन्दुओं की सुननजश्ितता उपरान्त ही अनुज्ञेय होंगः-
(i)
ववद्यमान योिनाओं में भूखण्र्डों के पुनगषिन पश्िात पुनषगिित भूखण्र्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1500 व.मी. से
अधधक होने पर ही बहुमंजिला भवन अनुज्ञेय होगें।
(ii) बहुमंजिला वाखणजज्यक भूखण्र्ड हेतु सामने की सड़क की िौर्डाई न्यूनतम 24 मीटर एवं गैर वाखणजज्यक
भूखण्र्डों हेतु सामने की सड़क की िौर्डाई न्यूनतम 18 मीटर होना आवश्यक होगा।
(iii)
ऐसे पुनषगिित भूखण्र्ड में ननम्नानुसार सैटबैक रखे िाने अननवायष होगें : -
क की ओर का सैटबैक
योिनानुसार अथवा 9 मी. अथवा भवन की ऊाँिाई का 1/4
धधकतम 16 मी) िो भी अधधक हो।
अन्य ओर का सैटबैक
12 मी. अथवा भवन की ऊाँिाई का 1/4 (अधधकतम 16 मी.) िो भी अधधक
हो।
(iv) परन्तु यिद पुनगषिित भूखण्र्ड मे सभी मूल भूखण्र्डों का क्षेत्रफल 1000 व.मी. से अधधक है तो सैटबैक
ताललका-1 एवं ताललका-5 के अनुसार रखे िा सकेगें।
(iv) वाखणजज्यक योिनाओं में पुनगषिित वाखणजज्यक भूखण्र्डों के अग्र, पाश्वष एवं पृष्ि सैटबैक ताललका-1 एवं
ताललका-5 अथवा न्यूनतम 6.0 मी. अथवा भवन ऊाँिाई का 1/4 (अधधकतम 16 मी.) िो भी अधधक हो रखे
िाने अननवायष होगें।
(v)
अन्य सभी मापदण्र्ड इन भवन ववननयम के अनुसार रखे िाने होंगे।
(vi) बेटरमेंट लेवी ववद्यमान योिनाओं में ऐसे पुनषगिित मूखण्र्ड पर बहुमंजिला भवन प्रस्ताववत ककये िाने पर
ननयमानुसार देय बेटरमेंट लेवी का 25 प्रनतशत अनतररतत बेटरमेंट लेवी देय होगी, इस रालश का उपयोग
संबंधधत योिना में आधारभूत सुववधाओं के सुदृढीकरण (Upgradation) हेतु ही उपयोग ककया िावेगा।
(vii) पाककिंग 18 मी. से कम िौड़ी सड़क की ओर से भूखण्र्ड में सीधे पाककिंग ककया िाना अनुज्ञेय नहीं होगा।
पाककिंग हेतु शेष प्रावधान ववननयम-6.13 के अनुसार रखे िाने होगें।
(viii) भूखण्र्ड के प्रवेश एवं ननकास द्वार 18 मी. से कम िौर्डी सड़क पर अनुज्ञेय नहीं होंगे।
(ix) रािस्थान आवासन मण्र्डल की योिनाओं में स्वतंत्र आवास के भूखण्र्डों पर पुनगषिन उपरांत बहुमंजिले
भवन राज्य सरकार की अनुमनत के पश्िात ही अनुज्ञेय होंगे।
5.4 बहुमंजिला भवनों के ननमाषण हेतु सामान्य ननयमः-
(i)
बहुमंजिला भवन ऐसे ववशेष क्षेत्रों/योिनाओं में अनुज्ञेय नहीं होगे िहााँ अधधकतम ऊाँिाई 15 मी. तक ही
ननधाषररत की गयी हो।
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(ii) बहुमंजिले भवनों के समस्त मापदण्र्ड इन ववननयमों के अनुसार रखे िाने होगें एवं शेष प्रावधान नेशनल
बबज्र्डंग कोर्ड (N.B.C.) के अनुसार रखे िाने होंगे।
(iii) 24 मी. एवं इससे अधधक ऊाँिाई के बहुमंजिला भवनों में शरण क्षेत्र (Refuge area) का ननम्नानुसार प्रावधान
ककया िाना अननवायष होगा-
संबंधधत तल के सकल ननलमषत क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रनतशत अथवा 15 वगषमीटर िो भी अधधक हो।
24 मी. एवं उससे अधधक 39 मी. तक भवन ऊाँिाई पर 24 मी. से ऊपर वाली मंजिल (Floor
Immediately above 24 Mtr) पर एक शरण क्षेत्र।
39 मी. से अधधक भवन ऊाँिाई पर 39 मी. से ऊपर वाली मंजिल (Floor Immediately above 39 Mtr)
पर एक शरण क्षेत्र तथा उससे ऊपर ऊाँिाई होने पर प्रत्येक 15 मी. ऊाँिाई पर एक अनतररतत शरण क्षेत्र।
यिद एक से अधधक बबज्र्डंग ब्लॉक को एक ही शरण क्षेत्र िोर्डता है तो प्रत्येक बबज्र्डंग के ललए पृथक-
पृथक शरण क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी तथावप शरण क्षेत्र का न्यूनतम क्षेत्रफल सम्पूणष तल के
सकल ननलमषत क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रनतशत रखा िाना अननवायष होगा।
बहुमंजिला आवासीय भवनों में यिद प्रत्येक आवासीय इकाईयों में टेरेस अथवा बालकनी प्रस्ताववत होने
पर पृथक से शरण क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
(iv) भूखण्र्ड पर बहुमंजिला भवन प्रस्ताववत होने पर समीपवती दो ब्लॉतस के बीि की दूरी उन दो ब्लॉक में से
ऊाँिे ब्लॉक की ऊाँिाई का न्यूनतम 1/4 (अधधकतम 16 मी.) होगी। लेककन यिद बबज्र्डंग ब्लॉतस में कमरों/
रसोईघर/शौिालय आिद की खखड़ककयां वातायान हेतु प्रस्ताववत नही होने पर अथाषत Dead wall होने की
अवस्था में दो ब्लॉतस के मध्य उपरोततानुसार दूरी रखा िाना आवश्यक नहीं होगा।
(v)
बहुमंजिला भवनों में आग से बिाव हेतु सीिढयों (Fire Staircase) िो भवन की बाहरी सतह पर हो अथवा दो
ओर से खुली हो (ननकटतम दीवार से न्यूनतम 1.0 मी. की दूरी) का प्रावधान ककया िाना होगा। आग से
बिाव हेतु सीिढयों हेतु अन्य प्रावधान नेशनल बबज्र्डग कोर्ड के अनुसार रखे िाने होगें। अधधकतम 30 मीटर
ऊाँिाई के भवनों में प्रत्येक बबज्र्डंग ब्लॉक के तल का सकल ननलमषत क्षेत्र 500 वगषमीटर से कम होने पर आग
से बिाव हेतु सीढीयों (Fire Staircase) को सामान्य सीढीयों के रूप में भी काम में ललया िा सकता है परन्तु
उतत सीढी सैटबैक क्षेत्र में देय नहीं होगी एवं भू-आच्छादन व बी.ए.आर. की गणना में शालमल की िावेगी।
(vi) आवासीय भवनों को छोड़कर अन्य उपयोग यथा वाखणजज्यक, संस्थाननक, पयषटन इकाईयां आिद हेतु
प्रस्ताववत बहुमंजिला भवनों में आग से बिाव हेतु प्रेशराईज्र्ड सीढीयों (Pressurised Fire Staircase) / फायर
टावर (Fire Tower) अनुज्ञेय होगें।
(vii) अजग्नश्मन वाहन के संिालन हेतु न्यूनतम 6.0 मीटर िौड़ा सुरक्षक्षत गललयारा भवन के िारों ओर बबना
अवरोध छोर्डा िाना अननवायष होगा। ऐसे गललयारों में ककसी प्रकार की पाककिंग / अस्थायी ननमाषण आिद
अनुज्ञेय नही होगें। यिद 6.0 मीटर िौर्डा रेम्प सैटबैक में बनाया िाता है, िो कक ककसी भी तरह से ढका हुआ
ना हो एवं प्रवेश/ननकास (Entry/Exit) हेतु बबना अवरोध उपलब्ध हो तो उसे अजग्नश्मन वाहन के आवागमन
हेतु गललयारा माना िा सकता है।
(viii) अजग्नशमन वाहन के संिालन हेतु 6.0 मीटर िौर्डा गललयारा के ऊपर बालकनी / छज्िा भूलम तल से 4.50
मीटर ऊाँिाई पर ही देय होगा।
(ix) आग से बिाव हेतु हर समय पानी की व्यवस्था सुननजश्ित करने के ललए भवन के छत पर समुधित क्षमता के
दो टैंक बनाये िायेंगे। इसमें से एक टैंक अजग्नशमन व्यवस्था के पाइपों की प्रणाली से िुड़ा होगा। दूसरा टैंक
भवन के ननवासकताषओं के ललये पानी की आपूनतष के ललये बनाया िायेगा एवं इस टैंक को भरने हेतु
अजग्नशमन टैंक के ढतकन के 30 सेंटीमीटर नीिे से पाइप इस टैंक में िोर्डा िायेगा। भवन के ननवासकताषओं
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के ललए बनाये िाने वाले इस टैंक में पानी की आपूनतष हेतु अन्य कोई कनेतशन नहीं रखा िायेगा, जिससे यह
सुननजश्ित ककया िा सकेगा कक अजग्नशमन हेतु टैंक हमेशा भरा रहे।
(x)
30 मीटर ऊाँिाई तक के बहुमंजिला भवनों के स्ितिरल डर्डिाईन मानधित्र मय ररपोटष को स्ितिरल
इंजिननयर से प्रमाखणत करवाया िाकर नगरीय ननकाय में पूणषता प्रमाण पत्र िारी ककये िाने के समय
प्रस्तुत ककये िाने होंगे।
(xi) 30.0 मीटर से अधधक ऊाँिाई के भवनों में अनुमोिदत भवन मानधित्र िारी करने के पश्िात संरिनात्मक
सुरक्षा के उपायों से संबंधधत समस्त दस्तावेिों मय स्ितिरल डर्डिाईन मानधित्रों को रािकीय स्तर के
संस्थानों यथा आईआईटी /एनआईटी/रािकीय अलभयांबत्रकी महाववधालय / राज्य सरकार द्वारा प्रमाखणत
करवाकर आवश्यक रूप से नगरीय ननकाय में पूणषता प्रमाण पत्र िारी ककये िाने के समय प्रस्तुत ककये िाने
होंगे।
(xii) भवन में अपेक्षक्षत सेवाओं यथा प्रस्ताववत िल ववतरण प्रणाली, िल मल ननकासी प्रणाली, ववद्युत सेवाएाँ,
वातानुकूल सेवाएाँ आिद से संबंधधत मानधित्रों के दो सैट िो कक आवेिदत पररयोिना की डर्डिाईन व ननमाषण
की कक्रयाजन्वनत हेतु अनुबंधधत ककये गये काउंलसल ऑफ आककषटेतिर से रजिस्टर्डष आककषटेतट एवं पररयोिना
के एम.ई.पी कन्सलटेन्ट (M.E.P Consultant) से प्रमाखणत करवाकर आवश्यक रूप से नगरीय ननकाय में
पूणषता प्रमाण पत्र िारी ककये िाने के समय प्रस्तुत ककये िाने होंगे।
(xiii) बहुमंजिला भवनों में अजग्नशमन संबंधधत प्रावधान नेशनल बबज्र्डंग कोर्ड (N.B.C.) के अनुसार रखे िाने
आवश्यक होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी ववकासकताष की होगी। भवन ननमाषण पूणष हो िाने के पश्िात
अधधवास प्रमाण-पत्र िारी करने से पूवष स्थाई अजग्नशमन अनापजत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक
होगा।
(xiv) उपरोतत बबन्दु संख्या (x) से (xiii) की सुननजश्ितता ककये िाने हेतु भवन मानधित्र अनुमोदन ककये िाने के
समय आवेदक से शपथ पत्र ललया िाना आवश्यक होगा।
(xv) बहुमंजिला भवन प्रस्ताववत होने पर N.B.C. के अनुसार भूकम्परोधी प्रावधानों पालना ककये िाने बाबत् भू-
स्वामी, वास्तुववद् एवं संरिना अलभयन्ता का संयुतत शपथ पत्र ललया िाना आवश्यक होगा।
(xvi) राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अजग्नश्मन की सुववधा उपलब्ध कराने / सुदृढीकरण की दृजष्ट से राज्य सरकार
द्वारा इस संबंध में समय-समय पर िारी आदेश के अनुरूप ननयमानुसार शु्क देय होगें।
(xvii) बहुमंजिला भवनों के अनुज्ञाधारी / ववकासकताष द्वारा भूखण्र्ड से लगती हुई सभी सम्पूणष सड़कों का ववकास
फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान स्वयं के व्यय पर सुननजश्ित ककया िावेगा।
6. भवन ननमाषण के ललए आवश्यक आंतररक मानदण्र्ड
6.1 भवनों में कमरों/ रसोई/शौिालय का न्यूनतम आकार व ऊाँिाई ननम्नानुसार होगी:-
ताललका-11
भवन के ववलभन्न अवयवों / उपयोग हेतु आवश्यक आंतररक मानदण्र्ड
क्र.सं.
भवन के
अवयव/उपयोग
न्यूनतम क्षेत्रफल
(व.मी.)
न्यूनतम िौर्डाई
(मी.)
न्यूनतम ऊाँिाई
(मी.)
(i)
वास योग्य कमरा *
9.5
2.4
2.75
(ii)
रसोई घर
4.5
1.5
2.75
(iii)
स्नान घर
1.8
1.2
2.2
(iv)
टायलेट
2.8
1.2
2.2
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(v)
शौिालय
1.1
1.0
2.2
(vi)
पेन्िी
3.0
1.4
2.75
(vii)
स्टोर
3.0
1.2
2.2
*आवासीय भवनों में अध्ययन कक्ष एवं घरेलू सेवा सहायक कक्ष (Domestic Service Assistant Room) का
क्षेत्रफल 7.5 वगष मीटर अनुज्ञेय होगा।
िटिपणीः
(i)
ररहायशी भवनों हेतु उपरोतत मानदण्र्ड 50 व.मी. से ज्यादा क्षेत्रफल के भूखण्र्डों तथा 30 व. मी. से अधधक
कारपेट एररया (Carpet Area) (आवासीय इकाई की िारों ओर की बाहरी दीवारों के अंदर का क्षेत्रफल जिसमें
ओपन टू स्काई, र्डतट, खुली बालकनी आिद शालमल नहीं होगी) की आवासीय ईकाईयों पर ही लागू होंगे।
(ii) छात्रावासों के एक व्यजतत के ननवास हेतु आवासीय कमरे के ललये न्यूनतम आकार 7.5 व.मी. होगा।
(iii) रसोई घर/टॉयलेट / शौिालय की ऊाँिाई उस भाग में 2.75 मी. से कम हो सकती है िहां ऊपर के फशष में पानी
के ननकास हेतु िेप (Sunkan slab) बनाया गया हो।
6.2 संवातन शैफ्ट के मापदण्र्ड :-
प्रत्येक स्नानघर, शौिालय, टायलेट इस प्रकार होगा कक उसकी कम से कम एक दीवार बाहरी की तरफ
अथवा "संवातन शैफ्ट" की तरफ खुले और खुलने का स्थान खखड़की या वातायन के रूप में न्यूनतम 0.4
व.मी. हो परन्तु यह सीमा 50 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्डों पर ही लागू रहेगी। फ्लश, शौिालय और
स्नानघर संवातन हेतु यिद अग्र, पाश्वष, पृष्ि और भीतरी खुले स्थानों में न खुले तो संवातन शैफ्ट में खुलेगें,
जिनका आकार ननम्नललखखत से कम नहीं होगा :-
ताललका-12
संवातन शैफ्ट के मापदण्र्ड
क्र.सं.
शैफ्ट की कुल ऊंिाई
(मीटर में)
संवातन शैफ्ट का आकार (वगष
मीटर में)
शैफ्ट की न्यूनतम भुिा
(मीटर में)
1.
10 मी. तक
1.2
0.9
2
12 मी. तक
2.8
1.2
3
18 मी. तक
4.0
1.5
4
24 मी. तक
5.4
1.8
5
30 मी. तक
8.0
2.4
6
30 मी. से अधधक
9.0
3.0
(i)
यिद रसोई, वास योग्य कमरा, अध्ययन कक्ष की कोई भी एक भुिा (फ्लश, शौिालय और स्नानघर को
छोर्डकर) सामने, पीछे व साईर्ड सैटबेक में नहीं खुलती है तो वह आन्तररक कोटष यार्डष मे खुल सकती है
जिसकी न्यूनतम भुिा 3 मीटर होनी िािहए। आन्तररक कोटष यार्डष का क्षेत्रफल भवन की ऊाँिाई/कोटष यार्डष की
भुिा के साथ लगती हुई उच्ितम दीवार की उाँिाई का 1/5 भाग का वगष से कम नहीं होगा अथाषत यिद भवन
की ऊंिाई यिद 30 मीटर हो तो कोटष यार्डष का क्षेत्रफल न्यूनतम 36 वगषमीटर होगा।
(ii) वाखणजज्यक, संस्थागत एवं स्टूडर्डयों आपाटषमेन्ट भवनों जिनमें स्नानघर, शौिालय, टायलेट के संवातन के
ललए मेकेननकल वेंिटलेशन लसस्टम ककया िाना प्रस्ताववत होगा, वहााँ इनके वातायन के ललये संवातन शॉफ्ट
में खुलने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
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6.3 सीिढयााँ (िीना) व गललयारा (कॉररर्डोर) (Stairs and Corridor):-
(i)
ननकासी के सभी बबन्दु यथा बरामदों, दरवािों, सीिढयों, सीढी का त्ला व िढाई, खुराष (ढलान) आिद की
िौड़ाई व दूरी NBC के प्रावधानों के अनुसार होगी।
(ii) ललफ्ट के िारों ओर सीिढयां अनुज्ञेय नहीं होगी।
(iii) सीिढयों व गललयारा की न्यूनतम िौड़ाई के मानदण्र्ड ननम्न प्रकार से होंगे :-
ताललका-13
सीिढयों व गललयारा की न्यूनतम िौड़ाई के मानदण्र्ड
क्र.सं.
उपयोग
सीिढयों की
न्यूनतम
िौड़ाई
(मीटर)
गललयारा (Corridor)
की न्यूनतम िौड़ाई
(मीटर)
1.
स्वतन्त्र आवासीय भवन / ्यूिलेतस फ्लेट्स की
आन्तररक सीिढयां
1.0
1.0
2.
अन्य आवासीय भवन 15 मीटर ऊाँिाई तक
1.2
1.5
3.
भूतल+2 मंजिल तक की दुकानें / शोरूम
1.2
1.5
4.
बहुमंजिला आवासीय भवन
1.5
1.5
5.
वखणजज्यक एवं पयषटन इकाई व अन्य
1.5
1.5
6.
संस्थागत भवन
1.5
1.5
7.
लसनेमा हॉल, ऑडर्डटोररयम, धथयेटर, सभा भवन
(Assembly Buildings) बेंतवेट हॉल (Banquet Hall)
2.0
2.0
6.4 ललफ्ट, एस्केलेटर एवं मैकेननकल कार ललफ्ट (Lift, Escalator and Mechanical Car Lift):-
(i) भवन के अन्तगषत उपलब्ध कराई गई ललफ्ट को आपात जस्थनत में बिाव के ललये माध्यम के रूप में
नहीं माना िायेगा।
(ii) भवनों में ललफ्ट, एस्केलेटर एवं मैकेननकल कार ललफ्ट से संबंधधत मानदण्र्ड भारतीय मानक संिहता
(इजण्र्डयन स्टेण्र्डर्डष कोर्ड) एवं राष्िीय भवन ननमाषण संिहता के प्रावधानों के अनुसार होंगे।
(iii) सभी उपयोगों के भवनों में िार से अधधक मंजिल (स्टी्ट सिहत) प्रस्ताववत / ननलमषत होने पर ललफ्ट
का ननयमानुसार प्रावधान ककया िाना अननवायष होगा।
(iv) भवनों में प्रत्येक ललफ्ट में एआरर्डी (Automatic Rescue Device) लसस्टम का प्रावधान रखा िाना
अननवाषय होगा।
6.5 बेसमेंट (Basement):-
(i) ववलभन्न क्षेत्रफल के भूखण्र्डों पर ननम्नानुसार बैसमेन्ट देय होंगेः-
ताललका-14
भूखण्र्ड का क्षेत्रफल
बैसमेन्ट की संख्या
(अधधकतम)
15 व.मी. क्षेत्रफल से छोटे वाखणजज्यक भूखण्र्डों
-
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1000 व.मी. तक समस्त उपयोगों के भूखण्र्डों
01
1000 व. मी. या इससे अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्डों
02
1500 व. मी. एवं उससे अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्डों
03
(ii) ताललका-1 व 5 में ननधाषररत सैटबेक छोर्डने के पश्िात् शेष भाग पर बेसमेंट का ननमाषण ककया िा
सकेगा, िाहे भवन का ननमाषण ताललका में ननधाषररत सैटबैंक से अधधक सैटबैक छोर्डकर ककया गया हो।
(iii) यिद ककसी भूखण्र्ड में पाश्वष व पीछे का सैटबेक 2 मीटर से कम हो एवं प्राथी सैटबेक रेखा तक तहखाना
बनाना िाहता है तो ऐसी दशा में स्थानीय ननकाय के िहत में क्षनतपूनतष बंध पत्र देना होगा।
(iv) 1000 व. मी. व इससे अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्डों पर एक से अधधक बैसमेन्ट प्रस्ताववत करने पर प्रथम
बैसमेन्ट को छोर्डकर अन्य बैसमेन्ट का उपयोग पाककिंग हेतु ही ककया िावेगा। प्रथम बेसमेंट को
पाककिंग के अलावा अन्य उपयोग में ललया िा सकेगा।
(v) 1000 व.मी. व इससे अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्डों पर केवल पाककिंग हेतु प्रस्ताववत ककये िाने पर
Extended बेसमेन्ट अनुज्ञेय होगा। Extended बेसमेन्ट भूखण्र्ड की सीमा रेखा से सड़कों की ओर 6.0
मीटर तथा अन्य िदशाओं की ओर न्यूनतम 3.0 मीटर छोर्ड कर देय होगा।
(vi) प्रथम बेसमेन्ट को गैर पाककिंग के उपयोग में ललये िाने पर Extended बेसमेन्ट उपरोततानुसार अनुज्ञेय
ककया िा सकेगा एवं ऐसे Extended बेसमेन्ट के एररया में पाककिंग एवं नीिे के बेसमेन्टों व भूतल पर
आने-िाने के आवागमन हेतु रास्ता / रैम्प एवं भवन की सववषसेि अनुज्ञेय होंगी।
(vii) 2500 वगषमीटर या इससे अधधक क्षेत्रफल के व्यावसानयक / पयषटन इकाई /होटल/म्टीिलेतस/ग्रुप
हाउलसंग / संस्थागत भूखण्र्डों पर उपरोततानुसार बेसमेन्ट के अनतररतत एक लोअर ग्राउण्र्ड फ्लोर (िो
आस-पास के भूलम तल से 2.0 मीटर से अधधक नीिे नहीं हो) अनुज्ञेय ककया िा सकेगा, जिसका
व्यावसानयक / संस्थागत उपयोग ही अनुज्ञेय होगा। संपूणष भूखण्र्ड क्षेत्र सड़क स्तर से ननम्न स्तर पर
होने की जस्थनत में ऐसे लोअर ग्राउण्र्ड पर आवासीय उपयोग हेतु अनुज्ञेय ककया िा सकेगा।
(viii) प्रत्येक बेसमेंट की ऊंिाई (फशष से छत के नीिे की सतह या भीतरी छत तक) न्यूनतम 2.75 मी. तथा
अधधकतम 4.5 मी. अनुज्ञेय होगी, परन्तु बेसमेंट में मेकेननकल पाककिंग का प्रावधान करने पर
अधधकतम ऊाँिाई 6.2 मीटर तक अनुज्ञेय की िा सकेगी।
(ix) यिद भवन की सीमाएं बेसमेंट की सीमा से लभन्न है तो भवन के बाहर जस्थत बेसमेंट की छत सड़क के
स्तर से 1.20 मीटर से अधधक ऊंिी नहीं बनाई िावेगी।
(x) बहुमंजिले भवनों में उच्ितर मंजिलों से पहुंि और ननकास के ललये की गई मुख्य एवं वैकज्पक
सीिढयों से लभन्न व्यवस्था द्वारा बेसमेंट में पहुंिने का रास्ता िदया िायेगा अथाषत् ऊपरी मंजिलों के
ललये प्रयुतत सीिढयां सीधे ही बेसमेन्ट / लोअर ग्राउन्र्ड में नहीं िावेंगी।
(xi) संस्थागत एवं वाखणजज्यक उपयोग हेतु लोअर ग्राउण्र्ड फ्लोर व बेसमेंट फ्लोर में पाककिंग के अलावा अन्य
उपयोग प्रस्ताववत होने पर पयाषित ऐसे ननकास के रास्ते बनाये िायेगें की उनमें 15 मीटर से अधधक
न िलना पर्डे। यिद अजग्नश्मनों के प्रावधान यथा fully sprinkled ककया गया हो तो ननकास रास्ते इस
तरह से बनाये िायेंगे कक उनमें 22.5 मी. से अधधक नहीं िलना पर्डे।
(xii) बेसमेन्ट पाककिंग फ्लोर में प्रवेश/ननकासी की समुधित व्यवस्था नेशनल बबज्र्डंग कोर्ड (NBC) के
प्रावधान के अनुसार ककया िाना अननवायष होगा।
(xiii) बेसमेंट को ज्वलनशील पदाथष या हाननकारक माल के भण्र्डार हेतु या अन्य कोई गनतववधध िो कक
भवन में रहने वालों के ललये पररसंकट मय या हाननकारक हो, ऐसे ककसी उपयोग में नहीं ललया िा
सकेगा।
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(xiv) बेसमेंट में पयाषित वातायन एवं रोशनी की व्यवस्था सुननजश्ित करनी होगी।
6.6 जिलंथ (Plinth):-
(i) भवन की कुसी (Plinth) की ऊाँिाई भूखण्र्ड के सामने जस्थत सर्डक से न्यूनतम 0.45 मीटर होगी।
भूखण्र्ड के साथ एक से अधधक सर्डकें लगती हुई हो तो सक्षम अधधकारी द्वारा ककसी भी एक सर्डक से
कुसी की ऊाँिाई न्यूनतम 0.45 मीटर रखी िा सकेगी। भूखण्र्ड के अन्दर आतंररक सर्डक (राईवे-वे)
प्रस्ताववत होने पर राईवे-वे लेवल से जिलन्थ न्यूनतम 0.15 मीटर अनुज्ञेय ककया िा सकेगा।
(ii) जिलंथ की अधधकतम ऊाँिाई 1.2 मी. अनुज्ञेय होगी। बहुमंजिला भवनों में इससे अधधक ऊाँिाई का
जिलंथ प्रस्ताववत ककये िाने पर जिलंथ की अनतररतत ऊाँिाई भवन की कुल ऊाँिाई की गणना में
सजम्मललत होगी।
6.7 जस्ट्ट फ्लोर (Stilt Floor) :-
(i) ककसी भूखण्र्ड में सैटबेक छोड़कर शेष बिे भाग पर केवल पाककिंग हेतु जस्ट्ट ननलमषत ककया िा
सकेगा, परन्तु जस्ट्ट के ऊपर ननमाषण करते समय अधधकतम आच्छािदत क्षेत्र की सीमा से अधधक के
भाग पर लेण्र्डस्केप के रूप में ववकलसत ककया िाना होगा।
(ii) जस्ट्ट एवं बेसमेंट व अन्य मंजिलों पर प्रस्ताववत पाककिंग फ्लोर का न्यूनतम 70 प्रनतशत क्षेत्र पाककिंग
के उपयोग में ललया िाना अननवाषय होगा। शेष 30 प्रनतशत क्षेत्रफल अन्य उपयोग यथा स्वागत कक्ष,
सलमनत का कायाषलय व ननवासकताषओं के ललये सामुदानयक सुववधाएाँ, सववषसेि, व्यवसानयक उपयोग
(केवल जस्ट्ट फ्लोर पर) में ललया िा सकेगा।
(iii) 1000 व.मी. तक के भूखण्र्ड अथवा ऐसे भूखण्र्ड िो कक 18 मी. से कम िौर्डी सड़क पर जस्थत हो पर
स्टी्ट फ्लोर ताललका-1 में उ्लेखखत मंजिलों के अनतररतत देय होगा, जिसकी अधधकतम ऊाँिाई 3.5
मीटर अनुज्ञेय होगी।
(iv) बहुमंजिला भवनों में स्टी्ट फ्लोर की ऊाँिाई 3.5 मी. से अधधक प्रस्ताववत ककये िाने पर जस्ट्ट की
अनतररतत ऊाँिाई भवन की कुल ऊाँिाई की गणना में सजम्मललत होगी।
6.8 रेम्प (Ramp) :
(i) सड़क से भवन/भूखण्र्ड तक पहुंिने हेतु रेम्प / सीिढयां ककसी भी अवस्था में सड़क के मागाषधधकार में
अनुज्ञेय नहीं होगी।
(ii) बैसमेन्ट एवं ऊपरी मंजिलों पर पाककिंग फ्लोर में वाहनों के आने-िाने हेतु प्रस्ताववत रैम्प का ढाल 1: 8
से अधधक नहीं होगा, परन्तु 1 मी. की ऊंिाई तक पहुंिने के ललये रेम्प की ढाल ज्यादा भी हो सकती है।
(iii) वाहनों हेतु रैम्प आने व िाने के ललए अलग-अलग होने पर न्यूनतम िौर्डाई 3.60 मीटर एवं आने-िाने
के ललए एक ही होने पर न्यूनतम िौर्डाई 6 मीटर रखनी होगी।
(iv) बहुमंजिला भवनों में सैटबैक में बेसमेंट हेतु रैम्प प्रस्ताववत करने पर यह आवश्यक रूप से सुननजश्ित
ककया िाना होगा कक अजग्नशमन वाहनों के पररसंिरण हेतु गललयारा न्यूनतम 6.0 मी. स्पष्ट
उपलब्ध हो। यिद 6.0 मीटर िौर्डा रेम्प सैटबैक में बनाया िाता है, िो कक ककसी भी तरह से ढका हुआ
ना हो एवं प्रवेश व बाहर (Entry/Exit) िाने हेतु बबना अवरोध उपलब्ध हो तो उसे अजग्नश्मन वाहन के
आवागमन हेतु गललयारा माना िा सकता है।
(v) केवल दोपिहया वाहनो हेतु रैम्प प्रस्ताववत होने पर, आने व िाने के ललए अलग-अलग होने पर रेम्प की
न्यूनतम िौर्डाई 2.0 मीटर एवं आने िाने के ललए एक ही होने पर रेम्प की न्यूनतम िौर्डाई 3.0 मीटर
रखनी आवश्यक होगी।
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(vi) 500 व.मी. तक क्षेत्रफल के भूखण्र्डों के बेसमेन्ट का तल स्तर सर्डक स्तर से अधधकतम 2.0 मी. नीिे
होने एवं भवन में अधधकतम 7 िौपिहया वाहनों की पाककिंग प्रस्ताववत होने पर न्यूनतम 3.60 मी.
िौर्डा (आने िाने हेतु) एवं 7 िौपिहया वाहनों से अधधक एवं अधधकतम 10 िौपिहया वाहनों की पाककिंग
होने पर 4.50 मी. िौर्डा (आने िाने हेतु) तथा ढलान 1: 8 का एक रैम्प उपलब्ध करवाना होगा।
उपरोततानुसार िौपिहया वाहनों से अधधक पाककिंग होने एवं 500 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्डों
के बेसमेन्ट में पाककिंग हेतु ववननयम-6.13(iv) के अनुसार पालना की िानी होगी।
6.9 गैराि (Garrage) :-
(i) पाश्वष सैटबेक में केवल एक ननिी गैराि उन ररहायशी भूखण्र्डों में अनुज्ञेय होगा, िहां यह सैटबेक
न्यूनतम 3 मीटर हो। गैराि का अधधकतम क्षेत्रफल 20 व.मी. होगा। गैराि आच्छािदत क्षेत्रफल व
बी.ए.आर. की गणना में शालमल होगा। गैराि का ननमाषण भूखण्र्ड की वपछली सीमा से 9 मीटर के
भीतर ककया िा सकता है। गैराि के ऊपर केवल प्रथम तल पर उतने ही क्षेत्र का ननमाषण ककया िा
सकता है, िो कक बी.ए.आर में शालमल ककया िायेगा। जिन भूखण्र्डों में जस्ट्ट फ्लोर प्रस्ताववत हो
वहााँ गैराि देय नहीं होगा।
(ii) उपववभाजित आवासीय भूखण्र्डों में यिद पाश्वष सैटबेक 3.0 मी. या उससे अधधक है तो ऐसे प्रत्येक
भूखण्र्ड में एक गैराि उपरोतत वखणषत शतों के पूणष होने पर िदया िा सकता है।
6.10 पोिष (Porch/Portico) :-
(i) केन्टीललवर / खम्बों पर ननलमषत पोिष साइर्ड सैटबेक व अग्र सैटबेक में देय होगा। अग्र सैटबेक में पोिष
तभी देय होगा िब अग्र सैटबेक 6.0 मी. या उससे अधधक हो तथा साइर्ड सैटबेक में पोिष तभी देय होगा
िब साइर्ड सैटबेक न्यूनतम 3 मी. हो। पोिष के ऊपर ककसी भी प्रकार का ननमाषण देय नहीं होगा। सभी
प्रकार के भवनों में िहााँ एक से अधधक बबज्र्डंग टॉवर प्रस्ताववत हों, वहााँ प्रत्यके टॉवर में एक पोिष देय
होगा।
(ii) ककसी ओर का सैटबेक 6.0 मीटर तक होने पर पोिष की अधधकतम िौर्डाई 3.0 मीटर देय होगी। सैटबेक
6.0 मीटर से अधधक होने पर पोिष की िौर्डाई सैटबेक दूरी का 50 प्रनतशत तक देय होगी। केवल होटल
एवं संस्थाननक भवनों में पोिष की िौड़ाई सैटबैक की सीमा अथाषत भूखण्र्ड की बाउण्री तक अनुज्ञेय
ककया िा सकेगा।
(iii) पोिष की लम्बाई संबंधधत बबज्र्डंग ब्लॉक की उस िदशा की लम्बाई के अधधकतम 1/2 लम्बाई के बराबर
देय होगी।
(iv) गैर आवासीय भवनों में एक से अधधक पोिष भी अनुज्ञेय ककये िा सकेंगे।
(v) सैटबैक क्षेत्र में पोिष प्रस्ताववत होने पर उस पर ककसी प्रकार का ननमाषण अनुज्ञेय नही होगा।
6.11 बालकनी (Balcony) :-
(i) प्रोिेतटे् बालकनी सैटबैक क्षेत्र में ननम्नानुसार देय होगीः-
ताललका-15
सैटबैक
बालकनी की िौर्डाई
4.50 मीटर से कम
सैटबेक की दूरी की 1/3 अथवा
1.2 मी. िो भी कम हो
4.50 मीटर व इससे अधधक एवं 12
मीटर से कम
1.5 मीटर
12 मीटर या इससे अधधक
1.8 मीटर
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(ii) बालकनी की िौड़ाई (उपरोतत से ज्यादा) भवन रेखा से अन्दर की तरफ (अथाषत् भवन की तरफ) बढाई िा
सकती है।
(iii) बहुमंजिले भवनो मे बॉलकनी भूलम तल से 4.50 मीटर से उपर ही देय होगी, लेककन यिद बहुमंजिले भवनों में
बॉलकनी अजग्नशमन वाहन के संिालन हेतु 6.0 मीटर िौर्डा गललयारा के उपरांत प्रस्ताववत की िाती है तो
4.50 मीटर की ऊाँिाई की बाध्यता नहीं होगी।
(iv) यिद भवन में ककसी तरफ का सैटबैक 4.50 मी. व इससे अधधक हो तो उस तरफ बालकनी क्षेत्र को भवन के
अन्दर / कमरों के अन्दर शालमल ककया िा सकता है।
6.12 अनुज्ञेय प्रक्षेप (Permissible Projection) :-
(i)
छज्िा, जिसकी िौड़ाई 0.6 मी. या सैटबेक दूरी का एक-नतहाई िो भी कम हो तथा भूलम तल से 2.1 मी. से
कम की ऊंिाई पर न हो।
(ii) सीढी का मध्यवती िहराव (लेडर्डंग) िो कक िौर्डाई में 1.0 मी. या सैटबेक दूरी का एक-नतहाई, िो भी कम हो
एवं भूलम तल से 2.4 मी. से कम की ऊाँिाई पर न हो। इसे िाली या धग्रल से ढका िा सकता है।
(iii) प्रोिेतटेर्ड अलमारी, िो कक प्रत्येक ररहायशी कमरे पर 2.0 मी. लम्बाई एवं 0.6 मी. िौर्डाई की हो।
(iv) बालकनी, ववननयम-6.11 के प्रावधान अनुसार होगी।
(v)
उपरोतत प्रोिेतशन बहुमंजिले भवनो मे भूलम तल से कम से कम 4.50 मीटर की ऊाँिाई के उपरांत ही देय
होंगे। यिद बहुमंजिले भवन में अजग्नशमन वाहन के संिालन हेतु 6.0 मीटर िौर्डा गललयारा उतत प्रोिेतशन
के उपरांत प्रस्ताववत ककया िाता है तो 4.50 मीटर की ऊाँिाई की बाध्यता नहीं होगी।
6.13 कॉनषर/मोड़ (नुतकड़) पर जस्थत भूखण्र्डों हेतु प्रावधान-
(i)
कोने के भूखण्र्ड में सीमालभती / दीवार की ऊंिाई सड़क के मोड़ पर, मोड़ से सामने और पाश्वष में दोनों ओर 5
मी. की लम्बाई में 0.75 मी. तक सीलमत रहेगी और शेष ऊंिाई रेललंग लगाकर पूरी का िा सकेगी।
(ii) सड़क पर खतरनाक अथवा असुववधािनक मोड़ (नुतकड़) होने पर स्थानीय ननकाय को नुतकड़ के भवन के
स्वामी को यह ननदेश देने का अधधकार होगा कक वह भवन के नुतकड़ को अथवा मोड़ पर बाउण्री की दीवार
को ऐसा गोलाकार बना दे, िैसा कक स्थानीय ननकाय द्वारा िीक समझा िावें।
(iii) 18 मी. व इससे अधधक िौर्डी सड़कों के कॉनषर पर जस्थत भूखण्र्ड की भुिाओं की लम्बाई कॉनषर से 15 मी. से
कम होने पर प्रवेश एवं ननकास द्वार यथासम्भव भूखण्र्ड के अजन्तम ववपरीत छोर पर िदया िाना होगा। बर्डे
भूखण्र्डों पर िहां भूखण्र्ड की भुिाओं की लम्बाई कॉनषर से 15 मी. से अधधक हो उनमें कॉनषर में गोलाई
(Radius) के पश्िात् न्यूनतम 15 मी. की दूरी छोर्डने के पश्िात् ही प्रवेश एवं ननकास द्वार एवं सड़क से सीधे
पाककिंग अनुज्ञेय की िा सकेगी।
(iv) कॉनषर के भूखण्र्डों में भवन मानधित्र अनुमोदन करते समय ननम्न दलशषत मानधित्र अनुसार यातायात की
दृजष्ट से गोलाई (Radius) काटते हुए भवन मानधित्र अनुमोिदत ककये िाने होंगे।
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(v) कॉनषर के भूखण्र्डों में गोलाई (Radius) पर बाउण्रीवॉल 0.75 मी. ऊाँिाई तक सीलमत रखी िानी होगी एवं शेष
ऊंिाई रेललंग लगाकर पूरी की िा सकेगी।
6.14 पाककिंग सुववधा :-
(i) ववलभन्न प्रस्ताववत उपयोगों हेतु पाककिंग मानदण्र्ड ननम्न ताललका-8 के अनुसार होगें।
ताललका-16
ववलभन्न उपयोग के भवनों हेतु पाककिंग की आवश्यकताएं
क्र.सं
.
उपयोग
(िैसा अनुसूिी-1 में वखणषत है)
ई.सी.यू. की आवश्यकता (ECU प्रनत
वगषमीटर गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र पर)
आगन्तुक
पाककिंग
1.
आवासीय उपयोग
(i)
स्वंतत्र आवास / हॉस्टल
1 ECU/115 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र
-
(ii)
बहु-आवास इकाई/फ्लेट्स / ग्रुप
हाउलसंग / ररटायषमेन्ट हॉम्स
1 ECU / 115 गणना योग्य ननलमषत
क्षेत्र परन्तु न्यूनतम 1 कार एवं
अधधकतम 3 कार प्रनत आवासीय
इकाई िदया िाना आवश्यक होगी
अथाषत् 50 फ्लेटस प्रस्ताववत होने पर
अधधकतम 150 ईसीयू ही आवश्यक
होंगे।
10 प्रनतशत
295
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(iii)
स्टुडर्डयों अपाटषमेन्ट
1 ECU/75 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र
10 प्रनतशत
(iv)
मुख्यमंत्री िनआवास योिना
पॉललसी अनुसार
2-
वाखणजज्यक उपयोग
(i)
दुकाने/व्यवसानयक पररसर/रूफ टॉप
रेस्टोरेन्ट/गेस्ट हाउस
1 ECU/75 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र
50 प्रनतशत
(ii)
लसनेमा/ म्टीिलेतस/लसनेिलेतस /
ऑडर्डटोररयम ;e
1 ईसीयू प्रनत 10 सीट्स
-
3-
पयषटन ईकाई
(i)
होटल/मोटल/ररसोटष
1 ECU/75 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र
10 प्रनतशत
4-
संस्थागत
-
(i)
शैक्षखणक/सामाजिक/सास्कृनत
धालमषक संस्थान सरकारी एवं
अर्द्षसरकारी कायाषलय
1 ECU/115 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र 25 प्रनतशत
(ii)
धिककत्सा संस्थान (मेडर्डकल
कॉलेि, नलसिंग कॉलेि / प्रलशक्षण
संस्थान, हॉजस्पटल, डर्डस्पेसरी एवं
अन्य धिककत्सा सम्बन्धी संस्थाएाँ)
1 ECU/75 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र
50 प्रनतशत
(iii)
कोधिंग सेन्टर
1 ECU/75 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र
(न्यूनतम 25 प्रनतशत कार शेष स्कुटर)
50 प्रनतशत
5-
सभा भवन
(i)
समुदानयक/बैंतवेट हॉल/कनवेशन
सेन्टर
1 ईसीयू 50 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र 10 प्रनतशत
6-
आमोद-प्रमोद
(i)
स्टेडर्डयम
1 ईसीयू/50 सीट्स
-
(ii)
स्पोट्षस कॉम्पलेतस / ररकक्रएशनल
1 ईसीयू/75 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र
-
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तलब
(iii)
एम्यूिमेन्ट पाकष
1 ईसीयू 500 वगषमीटर मूखण्र्ड क्षेत्र
-
7-
औद्योधगक
(i)
सामान्य उद्योग
RIICO के प्रावधानुसार
10 प्रनतशत
8.
वेयर हाउस / गोदाम
कृवष आधाररत /सामान्य वेयर हाउस
/ गैस गोदाम
1 ECU/75 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र
-
नोट
1 ECU=1 कार / एम्बुलेन्स
1 ECU = 3 स्कूटर
3 ECU=1 बस/िक
(ii) ववलभन्न वाहनों के ललये पाककिंग का स्थान ननम्न प्रकार होगा ककन्तु इसमें वाहन के आवागमन
(Circulation) का क्षेत्र शालमल नहीं है। पाककिंग हेतु ननम्नानुसार क्षेत्र वाहनों हेतु रखा िाना अननवायष होगा :-
ताललका-17
क्र.सं.
वाहन का प्रकार
पाककिंग का आकार
1
कार
2.50 मीटर × 5.0 मीटर
2
दुपिहया ओटो / स्कूटर
1.0 मीटर × 2.0 मीटर
3
बस पाककिंग
3 मीटर × 8 मीटर
(iii) पाककिंग ऑपन एररया, बेसमेंट, जस्ट्ट, भूतल व भवन के अन्य ककसी भी तल पर अनुज्ञेय होगी।
(iv) बेसमेंट, स्टी्ट या भवन की अन्य ककसी भी मंजिल पर जस्थत ककसी भी तल को पाककिंग फ्लोर तभी माना
िावेगा िबकक उस तल का न्यूनतम 70 प्रनतशत क्षेत्र केवल पाककिंग व पाककिंग हेतु आवागमन, लसिढयों,
ललफ्ट व सकुषलेशन आिद के उपयोग में प्रस्ताववत होगा, शेष अधधकतम 30 प्रनतशत क्षेत्र भवन में अनुज्ञेय
सववषसेि, अनुज्ञेय सामुदानयक सुववधाओं व जस्ट्ट पर अनुज्ञेय व्यवसानयक गनतववधधयों के रूप में ललया िा
सकेगा। इस प्रकार के पाककषग फ्लोर ववननमय-4.14 (viii) के अनुसार बी.ए.आर. की गणना से मुतत होंगे।
(v) स्वतंत्र आवास एव फामष हाउस/पयाषवरण मैत्री आवास को छोर्डकर अन्य समस्त प्रकार के आवासीय एवं
अन्य उपयोगों के भवनों में कुल आवश्यक पाककिंग / E.C.U. का न्यूनतम 10 प्रनतशत EV Charging
Facility हेतु आरक्षक्षत ककया िाना आवश्यक होगा।
(vi) 90 वगषमीटर तक के स्वतंत्र आवासीय भूखण्र्डों में प्रनत आवासीय इकाई एक स्कूटर पाककिंग देना अननवायष
होगा। 90 वगषमीटर से अधधक 225 वगषमीटर तक के स्वतंत्र आवासीय भूखण्र्डों में न्यूनतम एक कार पाककिंग
प्रनत आवासीय इकाई िदया िाना अननवायष होगा। 225 वगषमीटर से बड़े भूखण्र्डों में ताललका 16 के अनुसार
297
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पाककिंग का प्रावधान ककया िाना आवश्यक होगा। स्वतंत्र आवासीय भूखण्र्डों में आगन्तुक पाककिंग का
प्रावधान ककया िाना आवश्यक नहीं होगा।
(vii) स्वतंत्र आवास के भूखण्र्डों में एक के पीछे एक कार पाककिंग अनुज्ञेय होगी। बहु आवास इकाई/फ्लेट्स/ग्रुप
हाउलसंग के प्रकरणों में पाककिंग हेतु प्रस्ताववत बेसमेन्ट / स्टी्ट फ्लोर/अन्य पाककिंग फ्लोर) में एक के पीछे
एक कार पाककिंग अनुज्ञेय की िा सकेगी बशते संपूणष योिना का कुल पाककिंग की संख्या योिना/भवन में
प्रस्ताववत कुल फ्लेट्स की संख्या से अधधक हो तथा ऐसी बेक टू बेक पाककिंग को एक ही पलेट धारक के ललये
आरक्षक्षत ककया िायेगा। आगन्तुक पाककिंग अनुज्ञेय नहीं की िावेगी।
(viii) स्कूल, कॉलेि व अन्य शैक्षखणक संस्थानों में कुल ई.सी.यू. का कार पाककिंग हेतु ननधाषररत ई.सी.यू. 75
प्रनतशत में से न्यूनतम 25 प्रनतशत बस पाककिंग हेतु रखा िावेगा।
(ix) वेयर हाउस/गोदाम में कुल आवश्यक पाककिंग का न्यूनतम 50 प्रनतशत पाककिंग िक पाककिंग, 25 प्रनतशत कार
पाककिंग एवं शेष 25 प्रनतशत स्कूटर पाककिंग रखा िाना आवश्यक होगा। शेष उपयोगों में पाककिंग सुववधा
उपलब्ध कराते हुए कुल ई.सी.यू. का न्यूनतम 75 प्रनतशत कार पाककिंग के ललए ही ननधाषररत होगा तथा 25
प्रनतशत स्कूटर पाककिंग के ललए रखा िा सकेगा।
(x) वाहनों के आवागमन हेतु अथवा प्रवेश व ननकास पृथक-पृथक होने पर न्यूनतम 3.60 मीटर
सर्डक/रास्ता/गललयारा छोर्डा िाना होगा।
(xi) एक तरफा पाककिंग का प्रावधान होने पर न्यूनतम 4.50 मीटर सर्डक/रास्ता/गललयारा एवं दोनों ओर पाककिंग
का प्रावधान होने पर अथवा प्रवेश व ननकास एक ही होने पर न्यूनतम 5.5 मीटर सर्डक/रास्ता/गललयारा का
प्रावधान अननवायष होगा।
(xii) दुपिहया वाहनों के आवागमन हेतु एकतरफा पाककिंग का प्रावधान होने पर व प्रवेश एवं ननकास पृथक-पृथक
होने पर न्यूनतम 1.50 मीटर सर्डक/रास्ता/गललयारा एवं दोनों ओर दुपिहया वाहनों की पाककिंग का प्रावधान
होने पर अथवा प्रवेश व ननकास एक ही होने पर न्यूनतम 2.0 मीटर सर्डक/रास्ता/गललयारा का प्रावधान
अननवायष होगा।
(xiii) बहुमंजिला भवनों के भूखण्र्ड पर एक से अधधक पाककिंग फ्लोर अनुज्ञेय होगें। ऐसे पाककिंग फ्लोरस में पाककिंग
हेतु आरक्षक्षत मंजिलों के उपर पलेट्स/वाखणजज्यक /संस्थाननक भू-उपयोग (िैसा कक अनुज्ञेय उपयोग हो)
अनुज्ञेय ककया िा सकेगा।
(xiv) केवल पाककिंग हेतु अलग से टावर का ननमाषण अनुज्ञेय ककया िा सकेगा, जिसके ललए 10 प्रनतशत अनतररतत
आच्छादन ताललका-1 में अनुज्ञेय आच्छादन से अनतररतत देय होगा, लेककन उपरोतत अनतररतत आच्छादन
ननधाषररत सैटबैंक के अंदर ही देय होगा। उतत पाककिंग टावर की ऊंिाई भवन की प्रस्ताववत ऊाँिाई से अधधक
नहीं होगी।
(xv) भूखण्र्डों पर एक से अधधक पाककिंग फ्लोर प्रस्ताववत ककये िा सकते है। भवन में भू-तल से ऊपर की मंजिलों पर
पाककिंग फ्लोर प्रस्ताववत ककये िाने पर पाककिंग फ्लोर पर वाहनों के आवागमन हेतु रैम्प अथवा कार ललफ्ट
का प्रावधान ककया िाना अननवायष होगा। कार ललफ्ट प्रस्ताववत ककये िाने पर ऊपर की मंजिलों पर
प्रस्ताववत कुल ईसीयू के अनुसार 50 ईसीयू तक न्यूनतम 2 कार ललपट तथा 50 ईसीयू से अधधक प्रत्येक 25
ईसीयू या उसके भाग पर एक अनतररतत कार ललफ्ट का प्रावधान ककया िाना आवश्यक होगा।
(xvi) पलैट्स एवं ग्रुप हाउलसंग के भूखण्र्डों में खुले में प्रस्ताववत पाककिंग के ऊपर धूप एवं वषाष के पानी के बिाव हेतु
अस्थाई कैन्टीलीवर (Cantilever) पाककिंग शैर्ड सक्षम अधधकारी द्वारा अनुज्ञेय ककये िा सकेंगे, बशते
अजग्नशमन के आवागमन में बाधा न हो। उतत पाककिंग शैर्ड की अधधकतम िौड़ाई 5.0 मीटर होगी।
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(xvii) वाखणजज्यक एवं संस्थागत भूखण्र्डों में न्यूनतम 12 मीटर िौर्डी सर्डक की तरफ से भूखण्र्ड के सैटबेक क्षेत्र में
पाककिंग अनुज्ञेय की िा सकेगी बशते उतत सर्डक से लगती हुए िार दीवारी ननमाषण प्रस्ताववत नहीं हो।
(xviii) रैम्प के नीिे भी पाककिंग का प्रावधान ककया िा सकेगा। बशते फ्लोर से स्पष्ट ऊाँिाई 22 मीटर उपलब्ध हो।
(xix) मैकेननकल पाककिंग 1000 वगषमीटर से अधधक क्षेत्रफल के गैर आवासीय भूखण्र्डों पर ही देय होगी। वाखणजज्यक
एवं संस्थागत भूखण्र्डों में अधधकतम 50 प्रनतशत पाककिंग मैकेननकल पाककिंग के रूप में अनुज्ञेय की िा
सकेगी। वाखणजज्यक भूखण्र्डों में अग्र सैटबैंक के अनतररतत क्षेत्र में भवन की ओर मेकेननकल पाककिंग अनुज्ञेय
की िा सकेगी, बशते बहुमंजिले भवनों में ननयमानुसार अजग्नशमन वाहन के आवागमन हेतु ननयमानुसार
अपेक्षक्षत न्यूनतम 6.0 मीटर िौर्डाई का अजग्नश्मन वाहन हेतु गललयारा भूखण्र्ड की सीमा में ही प्रस्ताववत
ककया गया हो। सैटबेक में मैकेननकल पाककिंग केवल भवन रेखा के साथ-साथ अथाषत भवन से लगते हुए ही
अनुज्ञेय होगी। भूखण्र्ड की िार दीवारी के साथ लगते हुए मैकेननकल पाककिंग अनुज्ञेय नहीं होगी।
(xx) आगन्तुक पाककिंग सामान्यतया भूतल पर खुले क्षेत्र/जस्ट्ट फ्लोर में प्रस्ताववत की िावेगी लेककन यिद
समुधित उपलब्धता नहीं होने पर भवन मानधित्र सलमनत/सक्षम अधधकारी द्वारा आगन्तुक पाककिंग प्रथम
बेसमेंट या अन्य पाककिंग फ्लोर पर भी अनुज्ञेय की िा सकेगी।
(xxi) आगन्तुक पाककिंग हेतु ननधाषररत क्षेत्र को मानधित्र पर स्पष्ट रूप से धिजन्हत ककया िायेगा। आगन्तुक
पाककिंग यथा सम्भव भूखण्र्ड के प्रवेश द्वार के ननकट तथा प्रस्ताववत भवन इकाइयों के समीप प्रस्ताववत की
िानी िािहए।
(xxii) पाककिंग हेतु उपरोतत प्रावधानों को दशाषत हुए पाककिंग व सकुषलेशन िलान आवेदक द्वारा प्रस्तुत ककया िाना
आवश्यक होगा।
(xxiii) भूखण्र्ड में पाककिंग के ललए आरक्षक्षत क्षेत्र अलग से धिजन्हत ककये िावेगा एवं उतत पाककिंग क्षेत्र दशाषते हुए
भूखण्र्ड का साइंट िलान भूखण्र्ड के सभी प्रवेश द्वारों के समीप उपयुतत साइि का पिनीय बोर्डष लगाया िाना
अननवायष होगा। आगन्तुक पाककिंग हेतु आरक्षक्षत स्थल को पृथक से दशाषना होगा।
(xxiv) ववकासकताष द्वारा आवासीय/वखणजज्यक भवनों में उपलब्ध कराई गई ववलभन्न इकाईयों अथाषत्
फ्लेट/दुकान/कायाषलय के क्रेताओं को पाककिंग क्षेत्र पाककिंग प्रयोिन हेतु आरक्षक्षत ककया िा सकेगा। इस बाबत
सेलर्डीर्ड/एग्रीमेन्ट में प्रावधान को शालमल करते हुए स्पष्ट उ्लेख ककया िावेगा।
(xxv) आगन्तुक पाककिंग क्षेत्र मानधित्र मे स्पष्टतया दशाषया िाकर वेलफेयर सोसायटी को रख-रखाव हेतु
हस्तांतररत ककया िायेगा।
(xxvi) भवन ननमाषता/उपयोगकताष द्वारा मौके पर पाककिंग के अलावा अन्य उपयोग पाए िाने पर स्थानीय ननकाय
बबना ककसी सूिना के तोड़ने का हकदार होगा एवं तोड़ने का हिाष खिाष संबंधधत व्यजतत जिसने पाककिंग के
अलावा अन्य उपयोग ककया है. से वसूला िावेगा।
(xxvii) आवेदक / ववकासकताष से पाककिंग के संबंध में ननम्न आशय का अण्र्डरटेककंग/ शपथ पत्र भवन मानधित्र
स्वीकृनत के समय ललया िाना होगा-
प्रस्ताववत मानधित्रों में बेसमेंट, जस्ट्ट, भवन के ककसी भी तल पर एवं खुले क्षेत्र में जिस भाग को
पाककिंग के उपयोग में दशाषया गया है उसे केवल पाककिंग हेतु उपयोग में ललया िायेगा।
पाककिंग के क्षेत्र का अन्य उपयोग करने पर स्थानीय ननकाय द्वारा तोर्डफोर्ड के ललए हिाष-खिाष वसूला
िा सकेगा, िो कक प्राथी को स्वीकार होगा।
7. भवन ननमाषण हेतु आवश्यक सववषसेि
7.1 िल सेवाएाँ (Water Service) -
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भवन में िल संबंधी आवश्यकताएाँ एवं ववलभन्न व्यवस्थायें राष्िीय भवन संिहता (NBC) के अनुरूप की िानी
होगी।
7.2 ववद्युत सेवाएं (Electric Service):-
(i) भवन में ववद्युत आवश्यकताओं की पूनतष हेतु संबंधधत ववद्युत ववतरण एिेन्सी के प्रावधानों के अनुसार
प्रावधान रखे िाने एवं रािस्थान ऊिाष संरक्षण भवन संिहता एवं रािस्थान ऊिाष संरक्षण भवन संिहता
ननयम, 2023 (RECBC) एवं समय-समय पर संशोधधत प्रावधानों की अनुपालना की समस्त जिम्मेदारी
ननमाषणकताष/ववकासकताष की होगी, जिस हेतु आवेदक से शपथ पत्र ललया िाना आवश्यक होगा।
(ii) रािस्थान ऊिाष संरक्षण भवन संिहता के ननधाषररत प्रावधानों का उ्लंघन होने पर ऊिाष संरक्षण अधधननयम के
लागू प्रावधानों के अन्तगषत संबंधधत ववभाग द्वारा कायषवाही की िा सकेगी।
7.3 इलेजतिक लाइन से दूरी :-
(1) 11 केवी से कम की ववद्युत लाइन पर भवन की संरिना एवं बालकनी छज्िे की ववद्युत्त लाइन से न्यूनतम
Horizontal Clearance Distance 1.2 मी. रखा िाना आवश्यक
होगा। (ii) आच्छािदत क्षेत्र की पररसीमाओं, भवन की संरिना एवं बालकनी छज्िे से ओवर हैर्ड इलेजतिक सिलाई
लाइन के बीि ननम्नानुसार न्यूनतम दूरी आवश्यक रहेगी:-
ताललका-18
Voltage
Level
Line Width
Horizontal Clearance
from the Outermost
Conductor on either
side
Safe EVH line
Corridor
(Minimum
Safety Corridor)
ROW of
the line
Vertical Ground
Clearance from
the Lowest
Conductor
11 KV
1.1 M
1.2 M
3.5 M
-
6.1 M
33 KV
1.6 M
2.0 M
5.6 M
-
6.1 M
132 KV
8.0 M
2.9 M
13.8 M
27.0 M
6.1 M
220 KV
11.0 M
3.8 M
18.6 M
35.0 M
7.0 M
440 KV
22.0 M
5.6 M
33.2 M
52.0 M
8.04 M
नोट- यह दूरी समय-समय पर इजण्र्डयन इलेजतिलसटी कोर्ड के अन्तगषत ननधाषररत ककये गये मानदण्र्डों के
अध्यधीन होगी।
(iii) न्यूनतम सेफ्टी कॉररर्डोर को "No Construction Zone" दशाषया िाना आवश्यक होगा। (iv) 33 xv तक की
ववद्युत लाइन पर न्यूनतम सेफ्टी कॉररर्डोर में रोर्ड, पाथ-वे. हॉडर्डिंग, साइनेि, िलानटेशन आिद अनुज्ञेय नहीं
होगें।
(v) 132 KV व इससे अधधक की ववद्युत लाइन के न्यूनतम सेपटी कॉररर्डोर एवं ROW के मध्य रोड़, सववषस रोर्ड,
पाककिंग, पेड़ एवं पौधे (अधधकतम ऊाँिाई 30 मीटर) अनुज्ञेय ककये िा सकेगें।
(vi) न्यूनतम सेपटी कॉररर्डोर को सड़क का मीर्डीयन / डर्डवाईर्डर माना िावेगा एवं सेफ्टी कॉररर्डोर के दोनों ओर की
सड़क की िौर्डाई (न्यूनतम 9 मी) को सजम्मललत करते हुए सड़क मागाषधधकार के आधार पर भवनों की उाँिाई
एवं अन्य मापदण्र्ड ननधाषररत ककये िा सकेंगे। अगर न्यूनतम सेफ्टी कॉररर्डोर को क्रॉस करते हुए सड़क
प्रस्ताववत की िानी हो तो उपरोतत ताललका में वखणषत Vertical Ground Clearance को रखा िाना
आवश्यक होगा। इसकी सुननजश्िता ककये िाने हेतु आवेदक से शपथ पत्र ललया िाना अननवायष होगा।
7.4 सैजिटक टैंक (Septic Tank) -
सभी मल-िल ननकासी स्थानीय ननकाय के मल िल व्यवस्था की लाईनों से िुड़े हुए होंगे। िहााँ इस प्रकार
की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है यहााँ भूलमगत सैजिटक टेक/सोक-वपट भूखण्र्ड के अन्दर देने की व्यवस्था करनी
होगी। नलकारी एवं िल, मल ननकास सेवायें राष्िीय भवन ननमाषण संिहता के उपबंधों के अनुरूप होंगी।
7.5 अपलशष्ट िल का शुवर्द्करण एवं ररसाईककलींग (WTP)
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(i)
2500 वगष मीटर तथा उससे बड़े भूखण्र्डों में स्नानागार तथा रसोई के अपलशष्ट िल (Waste Water) के
शुर्द्ीकरण एवं रीसाईककलींग की व्यवस्था करनी होगी इसमें टॉयलेट से ननकलने वाला िल शालमल नहीं
होगा।
(ii) टॉयलेट में उपयोग ली िाने वाली वॉटर तलोिेट में ्यूल फ्लश बटन वाले लसस्टनष ही अनुमत होगें।
(iii) इस प्रकार शुर्द्ीकृत िल का उपयोग बागवानी तथा फ्लश के उपयोग में ही ललया िा सकेगा। स्नानागार तथा
रसोई के अपलशष्ट िल के शुर्द्ीकरण हेतु ननम्नानुसार व्यवस्था करनी होगी :-
सेटललंग (Settling-Tank) टेंक का ननमाषण सम्भाववत अपलशष्ट िल की मात्रा से दुगनी क्षमता का टैंक
बनाना होगा।
शुर्द्ीकरण (Disinfection) हेतु तलोररन अथवा आयोडर्डन का उपयोग ककया िायेगा।
कफ्टर (Filters) अपलशष्ट िल की मात्रा के अनुसार कफ्टर लगाना होगा िो कक एतटीव िारकोल,
सेलूलोि, लशरालमक कॉटेि (Activated Charcoal, Cellulose or ceramic cartridge) के उपयुतत होगें।
इस प्रकार के अपलशष्ट िल के ललए पृथक पाईप लाईन उपलब्ध करानी होगी। यह ककसी भी िदशा में
सीवर लाईन से नहीं लमलाई िायेगी। इस प्रकार शुर्द्ीकृत िल का उपयोग पीने के पानी के रूप में नहीं
ककया िायेगा।
उतत व्यवस्था नहीं करने पर भवन ननमाषता से 100/- रूपये प्रनत वगषमीटर ननलमषत क्षेत्र पर पहले वषष में
पेन्टी ली िावेगी, इसके पश्िात अनुपालना नहीं होने पर पेन्टी की रालश दुगुनी वसूल की िावेगी।
7.6 सीवरेि िीटमेंट िलान्ट (STP)
(i)
योिना क्षेत्र अथवा एकल भूखण्र्ड पर 10,000 वगषमीटर से अधधक सकल ननलमषत क्षेत्र प्रस्ताववत होने पर
अपलशष्ट िल के शुवर्द्करण हेतु सीवरेि िीटमेंट िलान्ट स्थावपत ककया िाना होगा तथा उपिाररत िल
बागवानी, फ्ललशंग आिद उपयोगों में ललया िाना होगा।
(ii)
सीवरेि िीटमेंट िलान्ट द्वारा रसोई, स्नानघर व शौिालय के अपलशष्ट िल के शुर्द्ीकरण हेतु संयुतत
व्यवस्था ककये िाने पर बबन्दु सं. (i) के अनुसार पृथक से रसोई. स्नानघर के अपलशष्ट िल के
शुर्द्ीकरण हेतु व्यवस्था करने की अननवायषता नहीं होगी तथा सीवरेि िीटमेंट िलान्ट द्वारा उपिाररत
िल का उपयोग बागवानी, पललशंग आिद उपयोगों में ललया िाना होगा।
(iii) फामष हाउस/फामष हाउस योिना/पयाषवरण मैत्री आवास योिना में "Bio-Digester" Toilet ननमाषण
अथवा Faecal Sludge and Septage Management के प्रावधान अनुसार ननमाषण ककया िाना अननवायष
होगा।
7.7 In- Building Solution for Common Telecom Infrastructure (CTI) :-
To strengthen the quality of service of the voice and data of mobile and fiber broadband
network IBS NoC from TERM Cell/Rajasthan License Service Area (LSA), Department of
Telecommunication is mandatory for all Multistoried buildings, Educational Institutions,
Hospitals, Office Building and Shopping mall/ Commercial Complexes. An affavidit in
this regard shall be taken from the Developer while issuing the approval of the Building
Plans.
For Common Telecom Infrastructure (CTI) in building the provision of IBS
components shall be as per NBC.
While approving building plan, the builder/RWA shall be mandated to ensure that:-
(i) There should be properly demarcated sections within buildings and on rooftops for
housing Broadband/ Digital Connectivity Infrastructure/Antenna. These areas should
have access to power supply for reliable, always- on services.
(ii)Access to building as well as CTI facilities inside the building should be available on
fair, transparent and non- discriminatory manner to all service providers.
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(iii) The service providers should have unrestricted access for maintenance work.
(iv) The permission to in-building access and/ or CTI facilities inside the building should
not be seen as a source of revenue generation for builder(s)/RWA(s) but as a means for
facilitating penetration of broadband access and thereby helping in socio-economic
growth of all the residents.
(v) Charges (rentals/power rates etc.) levied to the TSPs should be fair, transparent and non-
discriminatory and should be on residential rates."
8 पयाषवरण संरक्षण हेतु ननयम :
8.1 ग्रीन एररया/हररत क्षेत्र (Green Area)
(i) 750 व.मी. से अधधक एवं 5000 ब.मी. से कम क्षेत्रफल के गैर व्यवसानयक भूखण्र्डों पर ननम्नानुसार न्यूनतम
हररत क्षेत्र छोर्डा िाना अननवायष होगा-
भूखण्र्ड पर प्रस्ताववत बी.ए.आर.
हररत क्षेत्र
3.0 बी.ए.आर. तक
भूखण्र्ड क्षेत्रफल का 10 प्रनतशत
3.0 बी.ए.आर. से अधधक एवं 4.0 बी.ए.आर. तक
भूखण्र्ड क्षेत्रफल का 12 प्रनतशत
4.0 बी.ए.आर. से अधधक
भूखण्र्ड क्षेत्रफल का 15 प्रनतशत
(ii) 5000 व.मी. व उससे अधधक क्षेत्रफल के गैर व्यवसानयक भूखण्र्डों पर ननम्नानुसार न्यूनतम हररत क्षेत्र छोर्डा
िाना अननवायष होगा-
भूखण्र्ड पर प्रस्ताववत बी.ए.आर.
हररत क्षेत्र
3.0 बी.ए.आर. तक
भूखण्र्ड क्षेत्रफल का 15 प्रनतशत
3.0 बी.ए.आर. से अधधक एवं 4.0 बी.ए.आर. तक
भूखण्र्ड क्षेत्रफल का 18 प्रनतशत
4.0 बी.ए.आर. से अधधक
भूखण्र्ड क्षेत्रफल का 20 प्रनतशत
(iii) उतत ग्रीन एररया / हररत क्षेत्र का न्यूनतम 50 प्रनतशत क्षेत्र भू-तल पर अथाषत प्राकृनतक भूलम पर खुले क्षेत्र
(जिसके नीिे छत न हो) पर िदया िाना आवश्यक होगा एवं शेष ग्रीन एररया जस्ट्ट/पोडर्डयम / बेसमेन्ट की
छत (िो कक ऊपर से खुली हो) पर भी प्रस्ताववत ककया िा सकता है परन्तु उतत ग्रीन एररया भवन की टैरेस
पर देय नहीं होगा।
(iv) 5000 व.मी. व उससे अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्डों में उतत ग्रीन एररया / हररत क्षेत्र की न्यूनतम िौर्डाई 4.5
मी. रखी िानी आवश्यक होगी।
8.2 पयाषवरण हेतु वृक्षारोपण (Tree Plantation) :-
(i)
90 व.मी. भूखण्र्ड क्षेत्रफल तक दो वृक्ष तथा इससे अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्डों पर प्रनत 80 व.मी. क्षेत्रफल हेतु
न्यूनतम 2 वृक्ष लगाना अननवायष होगा। भूखण्र्ड के सैटबैक क्षेत्र में उतत प्रावधानानुसार वृक्षारोपण ककये िाने
हेतु पयाषित स्थान उपलब्ध नहीं होने पर भूखण्र्ड के बाहर िार दीवारी के साथ-साथ िार दीवारी से अधधकतम
1 मी. की सीमा में वृक्षारोपण अनुज्ञेय होगा। इस प्रावधान की अनुपालना नहीं करने पर 1000/- प्रनत वृक्ष की
दर से रालश स्थानीय ननकाय में िमा करानी होगी, जिस रालश का उपयोग उतत प्रावधानानुसार वृक्ष लगाने
में ककया िायेगा।
8.3 रेन वाटर हावेसिटंग संरिना (Rain Water Harvesting Structure) :-
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(i)
225 वगषमीटर तथा इससे अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्डों में वषाष िल संरक्षण /संवर्द्षन / संियन की दृजष्ट से रेन
वॉटर हावेजस्टंग इकाई / संरिना अथवा (Rooftop Rain Water Storage Tank) मय कफ्टर का प्रावधान
ककया िाना अननवायष होगा।
(ii) उपरोततानुसार ननलमषत ककये िाने वाले वॉटर हावेजस्टंग इकाई / संरिना के कायष करने में सक्षम है तथा
इसका उपयोग प्रभावी ढंग से हो रहा है अथवा नहीं, के परीक्षण हेतु भू-िल ववभाग/िल संसाधन ववभाग
अथवा इस क्षेत्र में अनुभवी सेवाननवृत्त अलभयन्ता से कराया िाकर अलभयन्ता से सुिारू संिालन ररपोटष
प्राित करने के उपरान्त ही धरोहर रालश लौटाई िा सकेगी।
(iii) जिन नगरीय क्षेत्रों में िल भराव क्षेत्र है, उन िल भराव क्षेत्रों में वषाष िल संरक्षण संरिनाएं बनाना अननवायष
नहीं होगा। संबंधधत प्राधधकरण/न्यास / नगरीय ननकाय द्वारा ऐसे क्षेत्र धिजन्हत ककये िाने के पश्िात
उपरोतत अननवायषता नहीं रहेगी।
8.4 सौरऊिाष संयंत्र (Solar Energy Plant):-
(i)
500 व.मी. से अधधक के क्षेत्रफल के समस्त उपयोग के भूखण्र्डों में भवन ननमाषण ककये िाने पर भवन के
सावषिननक क्षेत्रों यथा गललयारा, कोररर्डोर, सीिढयां व अन्य कॉमन एररया एवं लेण्र्ड स्केवपंग क्षेत्र आिद में
ववद्युत व्यवस्था हेतु सौर ऊिाष संयंत्र (Roof Top Solar Energy Installations) लगाना आवश्यक होगा।
(ii) उपरोततानुसार सौर ऊिाष संयंत्र संबंधी व्यवस्था मौके पर सुननजश्ित नहीं ककए िाने की दशा में आवासीय /
संस्थागत भवन ननमाषता से 50 रूपये प्रनत वगषमीटर एवं अन्य उपयोग के भवन ननमाषता से 100/- रूपय प्रनत
वगषमीटर गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र पर पहले वषष में पेन्टी ली िावेगी, इसके पश्िात अनुपालना नहीं होने
पर पेन्टी की रालश प्रनतवषष पूवष वषष में देय रालश की दोगुनी वसूल की िावेगी।
8.5 सॉललर्ड वेस्ट डर्डस्पोिल (Solid Waste Disposal) :-
ताललका-19
भवन की श्रेणी
किरापात्रों की संख्या
फ्लेट्स / ग्रुप हाउलसंग
प्रत्येक 30 फ्लेट्स अथवा आवास ईकाईयों अथवा
उसके अंश पर 2 किरापात्र का प्रावधान आवश्यक
होगा।
500 वगषमीटर से अधधक क्षेत्रफल के
वाखणजज्यक, संस्थाननक या अन्य गैर-
आवासीय पररसर
500 वगषमीटर गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र अथवा
उसके अंश पर 2 किरा पात्र का प्रावधान
आवश्यक होगा।
नोट:-
(i)
उतत दो किरापात्र में से एक पात्र 0.67 तयूबबक मीटर का नॉन बायोडर्डग्रेर्डेबल तथा 1.33 तयूबबक
मीटर का दूसरा पात्र बायोडर्डग्रेर्डेबल अपलशष्ट हेतु रखा िाना होगा।
(ii) भूतल पर िोस अपलशष्ट के पृथतकरण (Separation), भण्र्डारण (Storage / Collection),
ववकेजन्द्रत प्रसंस्करण (Decentralised processing) के ललए एक अलग स्थल धिजन्हत ककया
िाना होगा।
(iii) िोस किरे का ननस्तारण स्थानीय नगरीय ननकाय के प्रावधानों के अनुसार सुननजश्ित करना
होगा।
8.6 भवन ननमाषण में पयाषवरणीय स्वीकृनत :-
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(i) अनुसूिी-3 के अनुसार यिद प्रस्ताववत भवन में Environment Clearance, Consent to Establish, Consent to
Operate प्राित ककया िाना आवश्यक हो तो आवेदक / ववकासकताष द्वारा उनके स्तर पर संबंधधत ववभाग से
प्राित ककया िाना होगा एवं अनुसूिी-3 में वखणषत अनुसार पूणषता / अधधवास प्रमाण-पत्र प्राित ककये िाने के
समय प्रस्तुत ककया िाना होगा। भवन मानधित्र अनुमोदन के समय आवेदक से ननयमानुसार उपरोतत
स्वीकृनतयां प्राित ककये िाने की सुननजश्ितता हेतु शपथ पत्र ललया िाना अननवायष होगा।
(ii) अनुसूिी-4 में उ्लेखखत पयाषवरणीय शतों की पालना की िानी होगी तथा पयाषवरण ववभाग द्वारा िारी
मापदण्र्डों के अनुरूप ऐसे ननमाषण जिनके ललए पयाषवरण स्वीकृनत अननवायष है, बाबत संबंधधत ववभाग से
स्वीकृनत प्राित की िाकर ही ननमाषण ककया िा सकेगा।
9. ववशेष योग्यिनों के ललये प्रावधान
स्वतंत्र आवास के भवनों को छोड़कर अन्य सनी भवनों तथा फ्लैट्स / ग्रुप हाउलसंग के प्रोिेतट में सावषिननक
उपयोग हेतु प्रस्ताववत क्षेत्र में शारीररक रूप से ववशेष योग्यिन व्यजततयों हेतु ननम्न सुववधा प्रदान करना
होगा-
9.1 प्रवेश पथ/उप पथ
भवन पररसर द्वार तथा भूतल पाककिंग से भवन के प्रवेश द्वार तक पथ समतल, सीिढयां-रिहत और
न्यूनतम 1800 लम.मी. िौर्डा होगा। यिद कोई ढलान बनायी िाती है तो उसकी दाल 5 प्रनतशत से अधधक नहीं
होगी। फशष ननमाषण में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल ककया िायेगा, िो कमिोर निर वाले व्यजततयों को भली
भांनत प्रेररत या ननदेलशत करने वाली हो (ये फशष सामग्री रंगीन होगी, जिसका रंग एव िमक आसपास के क्षेत्र
की सामग्री से लभन्न हो और जिसमें कमिोर निर वाले व्यजततयों के पथदशषन के ललये लभन्न प्रकार के
ध्वनन संकेतों का प्रावधान हो)। धरातल कफसलन रिहत होगा तथा उसकी बनावट ऐसी होगी जिस पर
पिहयेदार कुसी आसानी से िल सके, िो भी मोड़ बनाये िायेगें सामान्य धरातल के अनुरूप होंगे।
9.2 वाहन िहराव (पाककिंग) स्थल :
ववशेष योग्यिन व्यजततयों के वाहनों की पाककिंग हेतु ननम्नललखखत व्यवस्था की िाएगी-
(i)
ववशेष योग्यिनों के वाहनों के ललये पररसर प्रवेश के ननकट, दो कारों के लायक भूतल पाककिंग बनाई िायेगी,
िो भवन के प्रवेश द्वार से अधधकतम 30.0 मीटर की पैदल दूरी पर होगा।
(ii) पाककिंग िगह की न्यूनतम िौर्डाई 3.6 मीटर होगी।
(iii) उस स्थान पर 'पिहयेदार कुसी प्रयोतताओं हेतु आरक्षक्षत होने की सूिना बर्डे साफ अक्षरों में ललखी िाएगी।
(iv) पाककिंग स्थल पर ऐसा कोई संकेत या यंत्र लगाया िाएगा, िो कमिोर निर वाले व्यजततयों के मागषदशषन
हेतु ध्वनन सूिना देने वाली हो अथवा इसी प्रयोिन वाली कोई अन्य व्यवस्था की िाएगी।
9.3 भवन सम्बन्धी ववशेष प्रावधान:
ववशेष योग्यिन व्यजततयों के ललये भवन संबंधी संगत सुववधायें इस प्रकार होगी-
1.
कुसी तल तक पहुंि मागष :
सावषिननक कायाषलय एवं िन उपयोग के वाखणजज्यक भवनों, िैसा ऊपर उ्लेखखत है, में ववशेष योग्यिन के
आने िाने के ललये एक प्रवेश द्वार अवश्य होना िािहए और उसे स्पष्ट रूप से संकेतों के साथ दशाषया िाना
िािहए। इस प्रवेश द्वार तक पहुंिने के ललये ढलान-सह सीवीदार रास्ता बनाया िाएगा।
(i)
ढलानदार पहुंि मागषः भवन में प्रवेश हेतु ढलान तल खुरदरी सामग्री से बनाया िाएगा। ढलान की िौर्डाई
अधधकतम 1:12 ढाल देते हुए, न्यूनतम 1800 लम.मी. की होगी, ढलान की लम्बाई 9.0 मीटर से अधधक नहीं
होगी, तथा इसके दोनों ककनारों पर न्यूनतम 800 लम.मी. ऊंिी रेललंग होगी. िो बाल के ऊपरी व ननिले लसरे
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से 300 लम.मी. बाहर ननकली हुई होगी। ननकट की दीवार से रेललंग के बीि न्यूनतम 50 लम. मी. तक का
फासला होगा।
(ii) सीढीदार पहुंि मागषः सीढीदार पहुंि मागष हेतु पैर्डी (सीढी पर पैर रखने की िगह) 300 लम.मी. से कम नहीं
होगी और पैड़ी की ऊंिाई न्यूनतम 150 लम.मी. तक की होगी। ढलानदार पहुंि मागष की ही तरह सीढीदार
प्रवेश मागष के दोनों तरफ न्यूनतम 800 लम. मी. ऊंिी रेललंग लगायी िायेगी।
(iii) प्रवेश/ननकास द्वारः प्रवेश द्वार का न्यूनतम फाट (खुलाव) 900 लम.मी. होगा तथा व्हील िेयर के आसान
आवागमन की दृजष्ट से उसमें कोई पैर्डी-पायदान नहीं होगा। दहलीि 12 लम.मी. से अधधक उिी हुई नहीं
होगी।
(iv) वाहन से उतरना िढनाः वाहन से उतरने िढने का स्थल ढलान के ननकट रखा िाएगा, जिसका न्यूनतम
क्षेत्रफल 1800 लम.मी. x 2000 लम.मी. होगा। ढलान संलग्न उतरने-िढने का स्थल ऐसी फशष सामग्री का
होगा, िो कमिोर निर वाले व्यजततयों को प्रेररत/ननदेलशत कर सके (ये फशष सामग्री रंगीन होगी, जिसकी
रंग एवं िमक आस पास के क्षेत्र की फशष सामग्री से लभन्न हो और जिसमें कमिोर निर वाले व्यजततयों के
पथदशषन के ललये लभन्न प्रकार के ध्यनन संकेतों का प्रावधान हो)।
2. ववशेष योग्यिनों हेतु प्रवेश/ननकास द्वारों को िोड़ने वाला गललयारा : ववशेष योग्यिनों हेतु प्रवेश / ननकास
द्वारों को िोड़ने तथा सीधे बाहर की ओर उस स्थान तक ले िाने वाला गललयारा, िहां पर कमिोर निर
वाले व्यजततयों को संबंधधत भवन के उपयोग की िानकारी या तो ककसी व्यजतत द्वारा या संकेतों द्वारा
मुहैया कराई िा सकती हो. इस प्रकार का होगाः
(i) उसमें कमिोर निर वाले व्यजततयों के िदशा ननदेशन हेतु तल पर ही "पथ दशी" ध्वन्यात्मक व्यवस्था की िाए
या कोई यंत्र लगाया िाए, जिससे ध्वनन संकेत िदये िा सके।
(ii) गललयारे की न्यूनतम िौर्डाई 1500 लम.मी. होगी।
(iii) ऊंिा नीिा तल बनाये िाने की जस्थनत में 1:12 ढाल वाले ढलान बनाये िायेंगे।
(iv) ढलानों/ ढलान मागों पर रेललंग लगायी िायेगी।
3. सीढीदार मागष: सीढी वाले मागों में से ववशेष योग्यिनों हेतु प्रवेश/ननकास द्वार के ननकट के मागष में
ननम्नललखखत प्रावधान होंगे-
(i) न्यूनतम िौर्डाई 1350 लम.मी. होगी।
(ii) सीढी की ऊंिाई और िौर्डाई क्रमशः 150 लम.मी. व 300 लम.मी. से अधधक नहीं होगी और पैर्डी के लसरे धिकने
नुकीले नहीं होंगे।
(iii) एक उिान-सीिी (Flight) में 1:12 से अधधक सीिढयां नहीं होगी।
(iv) सीिढयों के दोनों तरफ रेललंग लगायी िायेगी तथा ये पूरी सीढी पर ऊपर से नीिे तक 300 लम.मी. बाहर ननकली
हुई होगी।
4.
ललफ्ट: िहां कहीं इन ववननयमों के अनुसार ललफ्ट आवश्यक हैं, वहां कम से कम एक ललफ्ट पिहयेदार कुसी
प्रयोतता हेतु होगी। इस प्रयोिनाथष ललफ्ट के ललये संस्तुत ढांिा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा न्यूनतम 13
व्यजततयों की क्षमता वाली ललफ्ट के अनुसार आवश्यक होगा िो कक ननम्नानुसार हैं।
अन्दर की गहराई - 1100 मी. मी.
अन्दर की िौर्डाई - 2000 लम. मी.
प्रवेश द्वार की िौर्डाई - 900 लम. मी.
(i)
ललफ्ट के अन्दर ध्वनन संकेत होंगे, िो ललफ्ट पहुंिने वाले तल तथा ललफ्ट से बाहर-भीतर िाने-आने हेतु
ललफ्ट द्वार के खुलने या बन्द होने का संकेत देंगे।
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(ii) भवनों में प्रत्येक ललफ्ट में एआरर्डी (Automatic Rescue Device) लसस्टम का प्रावधान रखा िाना अननवाषय
होगा।
5.
शौिालयः शौिालय सेट में एक कमोर्डदार शौिालय ववशेष योग्यिनों के ललये होगा, जिसमें ववशेष
योग्यिनों की सुववधा के अनुसार, शौिालय द्वार के ननकट वाश बेलसन होगा।
(i)
इस शौिालय का न्यूनतम आकार 1500 लम.मी. x 1750 लम.मी. होगा।
(ii) दरवािे का न्यूनतम फाट 900 लम.मी. होगा तथा यह बाहर की ओर खुलेगा।
(iii) शौिालय में दीवार से 50 लम.मी. की दूरी पर अच्छी तरह खर्डी / समानान्तर रेललंग लगी होगी।
(iv) कमोर्ड की सीट धरातल से 500 लम.मी. ऊंिा होगी।
6.
पेयिलः ववशेष योग्यिनों के ललये पेयिल की व्यवस्था उनके इस्तेमाल वाले शौिालयों के ननकट ही की
िाएगी।
7.
बच्िों के ललये आवश्यक मापदण्र्ड : पूणषत बच्िों के उपयोग के भवनों (बाल भवनों) में बच्िों के कद आिद
को ध्यान में रखकर रेललंग व सिावटी सुववधा साधनों में घट-बढ करना िरूरी होगा। साथ ही लशशुओं हेतु
बाल नलसिंग रूम/िाइ्र्ड केयर रूम का प्रावधान ककया िाना होगा।
10. अन्य प्रावधान (Other Provisions)
1.
फ्लाईऑवर/आरओबी / आरयूबी के साइर्ड में जस्थत भूखण्र्ड हेतु प्रावधान -
(i)
फ्लाईऑवर/आरओबी /आरयूबी के साइर्ड में जस्थत भूखण्र्डों में भवनों की ऊाँिाई सामने की सड़क का कुल
मागाषधधकार (पलाईऑवर / आरओबी / आरयूबी सिहत) के आधार पर दी िा सकेगी।
(ii) फ्लाईऑवर / आरओबी / आरयूबी एवं भूखण्र्ड के मध्य सड़क की िौर्डाई 12 मी. से कम उपलब्ध होने पर
न्यूनतम 12 मी. दूरी तक की भूलम सड़क हेतु समवपषत की िाकर ही बाउण्रीवॉल का ननमाषण/सीधे पाककिंग
अनुज्ञेय की िानी होगी। पूवष में आवंिटत/पट्टे शुदा भूलम में से अग्र सैटबेक भूलम समपषण के पश्िात् समवपषत
भूलम की िौर्डाई के बराबर कम माना िायेगा ताकक भवन रेखा पूवाषनुसार अथाषत् यथावत रहे। समवपषत भूलम
के बराबर अनतररतत बी.ए.आर. ननःशु्क देय होगा।
(iii) यातायात की दृजष्ट से प्रवेश एवं ननकास द्वार भी इस तरह से िदये िाने होंगे जिससे की वाहनों का
आवागमन सुगमता से हो सके।
2.
दूरसंिार यथा पेजिंग, से्यूलर मोबाइल, सेटेलाइट टी.वी. आिद के ललए टावर का ननमाषण संबंधधत स्थानीय
ननकाय के प्राधधकृत अधधकारी की पूवाषनुमनत के बबना नहीं ककया िा सकेगा।
3.
मूल भूखण्र्ड का क्षेत्रफल ककसी उपयोग के ललये न्यूनतम क्षेत्रफल हेतु आधार माना िायेगा। िैसे ररसोटष हेतु
ककसी भूखण्र्ड का भू-पट्टी समपषण से पूवष क्षेत्रफल 1.2 हेतटेयर था परन्तु भू-पट्टी समपषण के पश्िात् (िाहे
सड़क िौर्डी करने के ललये हो) भूखण्र्ड का क्षेत्रफल 1 हेतटेयर से कम हो िाता है तो भी ऐसे भूखण्र्ड पर ररसोटष
हेतु अनुमनत देय होगी बशते भूखण्र्ड अन्य शते पूरी करता हो।
4.
मुख्यमंत्री िन आवास योिना, रािस्थान पयषटन नीनत, कच्िी बस्ती पुनषववकास हेतु प्रभावी नीनत व राज्य
सरकार की अन्य ववलशष्ट नीनतयों आिद अनुसार देय मानदण्र्ड, लाम, लशधथलताऐं इन भवन ववननयमों के
मानदण्र्डों से सवोपरर होकर तदनुरूप अनुज्ञेय होगी।
5.
नगरीय क्षेत्र के स्वीकृत मास्टर िलान/मास्टर ववकास योिना/र्डवलपमेन्ट कन्िोल रेगुलेशन /िोनल
र्डवलपमेन्ट िलान में उ्लेखखत ककसी प्रावधान तथा इन भवन ववननयमों में ककसी प्रावधान में
लभन्नता/ववरोधाभाष की जस्थनत में स्वीकृत मास्टर िलान/मास्टर ववकास योिना / र्डवलपमेन्ट कन्िोल
रेगुलेशन /िोनल र्डवलपमेन्ट िलान के प्रावधान सवोपरर होंगे।
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6.
भवन का संरिनात्मक अलभक्पन एवं सुरक्षा संबंधधत प्रावधान, नलकारी एवं िल, मल ननकास सेवायें,
भवन ननमाषण में आंतररक मानदण्र्ड बाबत में जिन ववषयों पर ब्यौरा यहां नहीं िदया गया है, वे प्रिललत
नेशनल बबज्र्डंग कोर्ड ऑफ इजण्र्डया (NBC) के उपबंधों के अनुसार होगा।
11. भवन ननमाषण स्वीकृनत हेतु सक्षम संस्था (Competent Authority) व सक्षम स्तर (Competent Level)
11.1 नगरीय क्षेत्रों के ववलभन्न क्षेत्रों में ननम्न संस्थाओं द्वारा भवन ननमाषण हेतु स्वीकृनत िारी की िावेगी :-
ताललका-20
क्र.सं.
क्षेत्र
सक्षम संस्था
1
एस-1 क्षेत्र के अंतगषत ग्रामों के आबादी क्षेत्रों में
समस्त उपयोगों के भवन
ग्राम पंिायत द्वारा प्राधधकृत अधधकारी
2
एस-2, एस-3, एस-4, एस-5 व एस-6 क्षेत्रों में
समस्त उपयोगों के भवन
संबंधधत नगर पाललका/नगर पररषद / नगर
ननगम/नगर ववकास न्यास / ववकास प्राधधकरणों
द्वारा प्राधधकृत अधधकारी
3
आवासन मण्र्डल क्षेत्र में समस्त उपयोगों के
भवन
आवासन मण्र्डल द्वारा प्राधधकृत अधधकारी
4
रीको के औद्योधगक क्षेत्र में समस्त उपयोगों
के भवन
रीको द्वारा प्राधधकृत अधधकारी
5
आवासन मण्र्डल/रीको की ऐसी योिनाएाँ िो
संबंधधत स्थानीय ननकाय को हस्तांतररत कर दी
गई हो
संबंधधत
स्थानीय
ननकाय
द्वारा
प्राधधकृत
अधधकारी
11.2 सक्षम अधधकारी (Competent Officer) :-
भूखण्र्ड के क्षेत्रफल एवं भवन की ऊाँिाई के आधार पर भवन ननमाषण स्वीकृनत / मानधित्र का तकनीकी
परीक्षण िारी ककये िाने हेतु ननम्न अधधकारी सक्षम होंगे:-
ताललका-21
क्र
.
सं
.
भूखण्र्ड के क्षेत्रफल /ऊाँिाई
तकनीकी
परीक्षण
हेतु सक्षमता
स्वीकृनत हेतु सक्षमता
स्वीकृनत िारी करने हेतु
सक्षमता
1
500 वगषमीटर क्षेत्रफल तक
(15 मीटर ऊंिाई तक)
नगर ननयोिन
सहायक / वररष्ि
प्रारूपकार
नगरीय ननकाय द्वारा प्राधधकृत
अधधकारी
नगरीय ननकाय द्वारा
प्राधधकृत अधधकारी
2
2500 वगषमीटर तक (15
मीटर ऊंिाई तक)
सहायक नगर
ननयोिक
भवन मानधित्र अनुमोदन सलमनत
नगरीय ननकाय द्वारा
प्राधधकृत अधधकारी
3
2500 वगषमीटर तक (समस्त
अनुमत ऊाँिाई के)
उप नगर ननयोिक
भवन मानधित्र अनुमोदन सलमनत
नगरीय ननकाय द्वारा
प्राधधकृत अधधकारी
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4
समस्त क्षेत्र फल एवं
समस्त ऊंिाई
वररष्ि नगर
ननयोिक
भवन मानधित्र अनुमोदन सलमनत
नगरीय ननकाय द्वारा
प्राधधकृत अधधकारी
नोट :-
(i)
ववकास प्राधधकरणों एवं इन ववकास प्राधधकरणों के मुख्यालय जस्थत शहरों में कायषरत नगर ननगम / नगर
पररषद् क्षेत्रों में 60 मीटर (जस्ट्ट सिहत) ऊाँिाई से अधधक, नगर ववकास न्यास व इन नगर ववकास न्यास के
मुख्यालयों में जस्थत शहरों में कायषरत नगर ननगम / नगर पररषद् क्षेत्रों में 40 मीटर (जस्ट्ट सिहत) ऊाँिाई
से अधधक तथा अन्य नगरीय ननकायों के क्षेत्रों में 30 मीटर (जस्ट्ट सिहत) ऊाँिाई से अधधक ऊाँिाई के
प्रकरणों में अंनतम स्वीकृनत राज्य सरकार से प्राित की िानी होगी।
(ii) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प1 (78) नवववव/ियपुर/17 िदनांक 26.11.2020 के अनुसार संबंधधत शहर में
उपलब्ध फायरलेर्डर की ऊाँिाई तक की ऊाँिाई के भवन मानधित्र स्वीकृत ककये िा सकेंगे। इस संबंध में राज्य
सरकार द्वारा समय-समय पर िारी ननदेश मान्य होंगे।
(iii) उच्ि स्तर के नगर ननयोिक अधधकारी कननष्ि स्तर के अधधकारी की सक्षमता के भवन मानधित्र
अनुमोिदत कर सकेंगे।
(iv) ककसी भी प्राधधकरण/न्यास / ननकाय में उपरोतत स्तर के नगर ननयोिन अधधकारी पदस्थावपत नहीं होने पर
नगर ननयोिन ववभाग के जिला नगर ननयोिक अथवा क्षेत्रीय वररष्ि नगर ननयोिक कायाषलय से तकनीकी
अलभशंषा प्राित ककया िाना आवश्यक होगा।
(v) ववननयम-16 के अनुसार पंिीकृत तकनीकीववद् समस्त क्षेत्रों (आवासन मण्र्डल क्षेत्र/रीको क्षेत्र/एस-2 (िार
दीवारी) क्षेत्र/एस-3 क्षेत्र/एयरपोटष से 2 कक.मी की पररधध/एयरपोटष अथॉररटी द्वारा िारी कलर कॉर्डेर्ड िोननंग
मैप (CCZM) में दलशषत रेर्ड िोन / आमी एररया से 500 मी. की पररधध/एस-5 क्षेत्र (ननधाषररत ववशेष क्षेत्रों एवं
ववशेष सड़कों) एवं अन्य प्रनतबंधधत क्षेत्रों को छोर्डकर) 2500 व.मी. तक के भूखण्र्डों एवं अधधकतम 15 मी.
ऊाँिाई तक के भवनों के भवन मानधित्र अनुमोदन करने हेतु अधधकृत होंगे।
11.3 भवन मानधित्र सलमनत (Building Plan Committee) :-
(i) ववकास प्राधधकरण/नगर ववकास न्यास हेतु भवन मानधित्र सलमनत ननम्नानुसार होगी-
ववकास प्राधधकरण हेतु भवन मानधित्र सलमनत
1
आयुतत, प्राधधकरण
अध्यक्ष
2
सधिव, प्राधधकरण
सदस्य
3
ननदेशक, नगर आयोिना
सदस्य
4
संबंधधत अनतररतत आयुतत
सदस्य
5
संबंधधत िोन उपायुतत
सदस्य
6
पदस्थावपत अनतररतत मुख्य नगर ननयोिक / वररष्ि नगर
ननयोिक
सदस्य सधिव
7
वररष्ि उप नगर ननयोिक
सदस्य
नोट: ववकास प्राधधकरणों द्वारा िोन उपायुततों की अध्यक्षता में िोनल सलमनत बनाई िाकर प्राधधकरण द्वारा
ननधाषररत क्षेत्रफल के भवन मानधित्र अनुमोदन हेतु अधधकृत ककया िाकर भवन माननित्र स्वीकृनत िारी
करने हेतु अधधकृत ककया िा सकेगा।
नगर ववकास न्यास हेतु भवन मानधित्र सलमनत
Hkkx 6 ¼[k½
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1
सधिव, नगर ववकास न्यास
अध्यक्ष
2
वररष्ि नगर ननयोिक अथवा न्यास में पदस्थावपत वररष्ितम्
नगर ननयोिक
सदस्य सधिव
3
न्यास में पदस्थावपत उप नगर ननयोिक
सदस्य
4
न्यास द्वारा अधधकृत अलभयंता
सदस्य
(ii) नगर ननगम / नगर पररषद / नगर पाललका हेतु रािस्थान नगर पाललका अधधननयम, 2009 के अंतगषत गिित
भवन मानधित्र सलमनत अथवा सलमनत गिित नहीं होने की जस्थनत में ननम्नानुसार
नगर ननगम हेतु भवन मानधित्र सलमनत
1
आयुतत, नगर ननगम
अध्यक्ष
2
नगर ननगम में पदस्थावपत अनतररतत मुख्य नगर ननयोिक
अथवा पदस्थावपत वररष्ितम् नगर ननयोिक
सदस्य सधिव
3
संबंधधत िोन- उपायुतत
सदस्य
4
नगर ननगम द्वारा अधधकृत उप/सहायक नगर ननयोिक
सदस्य
नगर पररषद/नगर पाललका हेतु भवन मानधित्र सलमनत
1.
आयुतत/ मुख्य कायषकारी अधधकारी / अधधशाषी अधधकारी
अध्यक्ष
2.
ननकाय द्वारा अधधकृत अलभयंता
सदस्य
3.
ननकाय में पदस्थावपत वररष्ितम नगर ननयोिक / प्रारूपकार,
यिद ननकाय में नगर ननयोिक / प्रारूप नहीं हो तो ननकाय
द्वारा अधधकृत कननष्ि अलभयन्ता
सदस्य सधिव
नोट- ननकाय में उप नगर ननयोिक अथवा इससे उच्ि स्तर का नगर ननयोिन अधधकारी पदस्थावपत होने पर
भवन मानधित्र सलमनत से अनुमोदन होने के पश्िात् मानधित्र स्वीकृनत िारी करने हेतु उनको अधधकृत
ककया िावेगा।
12. ववशेष शजततयां :-
12.1 इन ववननयमों के ववषय पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ललये गये ननणषयों के आधार पर िारी ककये
िाने वाले आदेश/अधधसूिना, इन ववननयमों के भाग समझे िायेंगें। इन ववननयमों के ककसी प्रावधान की
तकनीकी व्याख्या करने, व्यावहाररक कििनाई को दूर करने या ववसंगनतयों को दूर करने, भ्ांनत, अस्पष्टता
होने अथवा टंकण/ललवपकीय त्रुिट की जस्थनत में मुख्य नगर ननयोिक, रािस्थान अपने स्तर से स्पष्टीकरण
/ शुवर्द्करण िारी करने हेतु अधधकृत होंगे।
12.2 इन ववननयमों के अन्तगषत भवन ननमाषण स्वीकृनत के ककसी प्रकरण में ववकासकताष एवं संबंधधत नगरीय
ननकाय के मध्य वववाद होने की जस्थनत में राज्य सरकार द्वारा ननणषय ललया िा सकेगा।
12.3 ऐसे भवन जिस बाबत इन ववननयमों में मानदण्र्ड ननधाषररत नहीं है उनके मापदण्र्ड ननधाषररत करने अथवा इन
भवन ववननयमों में संशोधन करने हेतु, प्रकरण ववशेष में तकनीकी मापदण्र्डों में लशधथलता हेतु ननम्न सलमनत
द्वारा अलभशंषा उपरान्त राज्य सरकार के स्तर से आदेश िारी ककये िायेंगे-
ताललका-22
प्रमुख शासन सधिव, नगरीय ववकास ववभाग
अध्यक्ष
ननदेशक, स्वायत्त शासन ववभाग
सदस्य
309
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मुख्य नगर ननयोिक, रािस्थान
सदस्य
ननदेशक, आयोिना, िववप्रा
सदस्य
नगरीय ववकास ववभाग में पदस्थावपत वररष्ितम् नगर ननयोिक
सदस्य सधिव
अध्यक्ष / सधिव, Indian Institute of Architects, रािस्थान िेिटर
ववशेष आमंबत्रत सदस्य
सलमनत द्वारा स्थानीय ननकाय, अन्य ववषय ववशेषज्ञों, ववकासकताषओं के प्रनतननधधयों को
आवश्यकता अनुसार आमंबत्रत ककया िा सकेगा।
12.4 इन ववननयमों के अन्तगषत प्रकरण ववशेष में देय शु्क में लशधथलता राज्य सरकार द्वारा दी िा सकेगी।
13. भवन ननमाषण स्वीकृनत हेतु अनुमनत, प्रकक्रया एवं वैद्यता
13.1 नगरीय क्षेत्र में कोई भी भवन ननमाषण सक्षम अधधकारी की पूवष ललखखत स्वीकृनत अनुसार ही ककया िा सकेगा
एवं भूखण्र्ड पर ननमाषण सक्षम अधधकारी द्वारा अनुमोिदत भवन मानधित्र / मानधित्रों के अनुसार ही ककया
िाना होगा।
13.2 भवन मानधित्र प्रस्तुत करने हेतु ननम्न सूिनाऐं प्रस्तुत करनी होगी-
1.
समस्त भवन मानधित्रों की हार्डषकॉपी के तीन सैट।
2.
सभी प्रस्तुत भवन मानधित्रों में सभी मापे व क्षेत्रफल मैििक प्रणाली के अनुसार अथाषत् हैतटेयर,
मीटर, सेन्टीमीटर व लमलीमीटर में अंककत करना अननवायष होगा।
3.
मानधित्र में ववद्यमान ननमाषण, हटाये िाने वाले ननमाषण एवं प्रस्ताववत ननमाषण को अलग-अलग
रंग से दशाषया िाना होगा।
4.
भवन मानधित्रों की िांि हेतु पिनीय योग्य माप (Readable Scale) पर प्रस्तुत ककये िाने होगें।
5.
भवन मानधित्रों में ननम्नललखखत ब्यौरे दशाषये िाने होगें:-
(i) साईट िलान (सैटबैक, बबज्र्डंग ब्लॉतस्, प्रवेश / ननकास, आसपास की लगती हुई भूलम/सड़के/स्थल का
वववरण आिद को दशाषते हुए)
(ii) समस्त फ्लोर िलान, िारों िदशाओं के एललवेशन, न्यूनतम दो सेतशन (जिसमें से न्यूनतम एक सीढी
एवं एक ललफ्ट से हो)।
(iii) हररत क्षेत्र, शरण क्षेत्र, सववषसेि् (भूलमगत / खुले क्षेत्र/अन्य तलों पर), रेन वॉटर हारवेजस्टंग स्ितिर,
सौलर पेनल, िोस किरा प्रबन्धन का स्थान।
(iv) सामुदानयक सुववधाऐं / कॉमन एररया।
(v) ववशेष योग्यिनों हेतु आवश्यक प्रावधान यथा रेम्प, टॉयलेट, पाककिंग इत्यािद।
(vi) पाककिंग िलान मय वाहनों का सकुषलेशन, आगन्तुकों की पाककिंग, इलेजतिकल व्हीक्स िाजििंग हेतु
पाककिंग।
(vii) अजग्नशमन वाहन हेतु गललयारा,
Hkkx 6 ¼[k½
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6.
(i) ववननयम 16.5 में उ्लेखखत सक्षमता अनुसार वास्तुववद्/ तकनीकीववद द्वारा तैयार ककये गये भवन
मानधित्र ही स्वीकार ककये िायेंगे।
(ii) वास्तुववद्/तकनीकीववद समस्त भवन मानधित्रों पर अपना नाम, पता और पंिीयन संख्या अंककत
करते हुए हस्ताक्षर करेगें।
(iii) आवेदक द्वारा भी समस्त भवन मानधित्रों पर हस्ताक्षर ककये िाने आवश्यक होगें।
13.3 लीिर्डीर्ड/पट्टे के साथ भवन ननमाषण स्वीकृनत िारी करने हेतु प्रकक्रया :-
(i)
500 व.मी. तक ककसी भी उपयोग के भूखण्र्डों के लीिर्डीर्ड/ पट्टा िारी ककये िाने के साथ भूतल + प्रथम तल
(अधधकतम 8 मी. ऊाँिाई) की स्वीकृनत िारी की िानी होगी। इससे अधधक की स्वीकृनत िाहे िाने पर इन
ववननयमों में ननधाषररत प्रकक्रया अपनाते हुए भवन ननमाषण स्वीकृनत दी िा सकेगी एवं इस मद में िमा रालश
का समायोिन करते हुये अनतररतत अनुज्ञेय ननमाषण हेतु ननयमानुसार रालश देय होगी।
(ii) परन्तु एस-2 (िार दीवारी) क्षेत्र / एयरपोटष से 2 कक.मी की पररधध / एयरपोटष अथॉररटी द्वारा िारी कलर कॉर्डेर्ड
िोननंग मैप (CCZM) में रेर्ड िोन में / आमी एररया से 100 मी. की पररधध/एस-5 क्षेत्र (ननधाषररत ववशेष क्षेत्रों
एवं ववशेष सड़को) / अन्य प्रनतबंधधत क्षेत्र में लीिर्डीर्ड/पट्टा के साथ ननमाषण स्वीकृनत नहीं दी िावेगी। उतत
क्षेत्रों में इन ववननयमों में ननधाषररत प्रकक्रया अपनाते हुए भवन ननमाषण स्वीकृनत दी िानी होगी।
13.4 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के भूखण्र्डों पर भवन ननमाषण स्वीकृनत हेतु प्रकक्रया :-
(i)
ववननयम 13.2 (ii) में उ्लेखखत क्षेत्रों को छोड़कर शेष नगरीय क्षत्रों में 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के सभी
उपयोगों के भूखण्र्डों अथवा ऐसे भूखण्र्ड जिनमें अधधकतम 500 व.मी. ननलमषत क्षेत्र प्रस्ताववत हो, ऐसे
प्रकरणों में भवन मानधित्र अनुमोदन करवाया िाना अननवायष नहीं होगा।
(ii) उतत भूखण्र्डों पर अनुसूिी-05 में ननधाषररत िेकललस्ट में उ्लेखखत समस्त दस्तावेिों को आवेदक द्वारा एवं
पंिीकृत वास्तुववद/तकनीकीववद द्वारा प्रमाखणत करवाकर संबंधधत ननकाय में प्रस्तुत करने एवं प्रस्ताववत
मानधित्रों के क्षेत्रफल के आधार पर समस्त देय रालश िमा करने के पश्िात भवनों का ननमाषण ककया िा
सकेगा।
(iii) यिद भूखण्र्ड पर पूवष में ही बबना स्वीकृनत ननमाषण ककया िा िुका है तथा यिद ऐसा ननमाषण भवन ववननयमों के
अनुरूप है तो उसकी ननधाषररत शास्ती िमा करवाई िानी होगी। यिद ववद्यमान ननमाषण भवन ववननयमों के
प्रावधानों ववपरीत है तो ऐसे ननमाषण को हटाये िाने की सुननजश्ितता के पश्िात् ही उतत िैकललस्ट प्रमाखणत
की िायेगी।
(iv) आवेदक द्वारा उपरोततानुसार समस्त दस्तावेिों मय शु्क की प्राजित की सुननजश्ितता
उपरान्त स्थानीय ननकाय द्वारा प्राजित सूिना पत्र (Acknowledgement Letter) प्रारूप-र में प्राजित िदनांक
से 03 िदवस में िारी ककया िाना होगा।
(v) भूस्वामी द्वारा भवन ववननयमों के अनुसार ननधाषररत सैटबैक छोर्डकर ननमाषण ककया िाना आवश्यक होगा
एवं अन्य समस्त मापदण्र्डों की पालना भी सुननजश्ित की िानी होगी। मौके पर भवन ववननयमों के ववपरीत
ककये गये ननमाषण को अनाधधकृत की श्रेणी में मानते हुए स्थानीय ननकाय द्वारा ननयमानुसार कायषवाही की
िावेगी।
13.5 500 व.मी. क्षेत्रफल से अधधक के भूखण्र्डों पर स्थानीय ननकाय द्वारा भवन ननमाषण स्वीकृनत हेतु प्रकक्रया :-
(i)
500 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के समस्त उपयोग के भूखण्र्डों पर भवन मानधित्र अनुमोदन करवाये िाने के
पश्िात् ही ननमाषण ककया िाना होगा।
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(ii) ऐसे प्रकरणों में स्थानीय ननकाय स्तर पर ववननयम 11.2 में उ्लेखखत सक्षमता अनुसार भवन मानधित्र
अनुमोदन ककये िा सकेगें।
(iii) भवन मानधित्र अनुमोदन हेतु सक्षम अधधकारी को ननधाषररत प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत ककया
िावेगा। आवेदक द्वारा अनुसूिी-6 में ननधाषररत िेकललस्ट /ऑनलाइन आवेदन में उ्लेखखत समस्त
दस्तावेि / सूिनाएं ऑनलाइन प्रस्तुत की िानी होगी तथा भवन मानधित्रों एवं अन्य समस्त आवश्यक
दस्तावेिों का एक सेट हार्डषकॉपी ररकॉर्डष हेतु प्रस्तुत ककया िाना होगा।
(iv) काउंलसल ऑफ आककषटेतिर से पंिीकृत वास्तुववद् / इंडर्डयन इंस्टीट्यूट ऑफ आककषटेतटस् का सहयुतत सदस्य
द्वारा ही तैयार ककये गये मानधित्र स्वीकार ककये िायेंगे। ऐसे पंिीकृत वास्तुववद् भवन मानधित्रों पर अपना
नाम, पता और पंिीयन संख्या अंककत करते हुए हस्ताक्षर करेगें। आवेदक द्वारा भी भवन मानधित्रों पर
हस्ताक्षर ककये िाने होगें।
(v) आवेदक द्वारा आवेदन के साथ िांि फीस िमा करवाकर प्रमाण स्वरूप िालान की प्रनत प्रस्तुत करनी
होगी।
(vi) भवन मानधित्र अनुमोदन हेतु सक्षम अधधकारी द्वारा अन्य सूिना िाहे िाने पर उसे उपलब्ध कराना
आवश्यक होगा।
(vii) आवेदन प्राित होने की िदनांक से अधधकतम 15 कायष िदवस में मौका ररपोटष एवं समस्त दस्तावेिों व
मानधित्रों की िांि की िानी होगी एवं सही पाये िाने पर सक्षम अधधकारी द्वारा मांग पत्र िारी ककया िाना
होगा। अन्यथा कमी पूनतष हेतु आवेदक को सूधित ककया िाना होगा।
(viii) आवेदक द्वारा कमी पूनतष 15 िदवस में पूणष की िानी होगी। यिद आवेदक द्वारा 15 िदवस में कमी पूनतष नहीं
की िाती है तो स्थानीय ननकाय द्वारा एक स्मरण पत्र िारी ककया िावेगा। आवेदक द्वारा स्मरण पत्र िारी
िदनांक से 15 िदवस में भी कमी पूनतष नहीं की िाती है तो प्राित आवेदन को ननरस्त कर िांि शु्क िब्त
ककया िावेगा।
(ix) मांग पत्र िारी िदनांक से 120 िदवस में मांग रालश िमा ना होने पर प्राित आवेदन को ननरस्त कर िांि शु्क
िब्त ककया िावेगा एवं आवेदक द्वारा पुनः भवन ननमाषण स्वीकृनत हेतु आवेदन प्रस्तुत ककया िाना होगा।
(x) मांग रालश/दस्तावेि िमा होने की िदनांक से अधधकतम 10 कायषिदवस में भवन मानधित्र स्वीकृनत िारी ककया
िाना आवश्यक होगा।
(xi) नगरीय ननकाय द्वारा िारी मांग पत्र अनुसार आवेदक द्वारा देय सम्पूणष रालश िमा कराने के पश्िात यिद 10
कायष िदवसों में अनुमोिदत भवन मानधित्र िारी नहीं ककये िाते है तो भूखण्र्ड पर भवन ववननयमों के अनुरूप
ननमाषण कायष प्रारम्भ ककये िाने पर ऐसे ननमाषण को बबना स्वीकृनत ननमाषण नहीं माना िावेगा एवं
सम्बजन्धत नगरीय ननकाय द्वारा अनुमोिदत भवन मानधित्र िारी ककया िाना अननवायष होगा।
13.6 500 व.मी. क्षेत्रफल से अधधक के भूखण्र्डों पर राज्य सरकार द्वारा पंिीकृत वास्तुववद् द्वारा भवन ननमाषण
स्वीकृनत हेतु प्रकक्रया :-
(i)
आवासन मण्र्डल क्षेत्र, रीको क्षेत्र एवं ववननयम 13.2 (ii) में उ्लेखखत क्षेत्रों को छोड़कर अन्य समस्त क्षेत्रों में
500 व.मी. से अधधक एवं 2500 व.मी. तक के भूखण्र्डों पर अधधकतम 15 मी. ऊाँिाई तक के भवनों के भवन
मानधित्र अनुमोदन ववननयम 16.3 के अनुसार पंिीकृत तकनीकीववद् द्वारा ककये िा सकेगें।
(ii) भवन मानधित्र अनुमोदन हेतु पंिीकृत वास्तुववद् द्वारा समस्त दस्तावेिों एवं भवन मानधित्रों की
ननयमानुसार िांि कर सही पाये िाने पर आवेदक को मांग पत्र िारी ककया िाना होगा।
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(iii) आवेदक द्वारा स्थानीय ननकाय में मांग रालश िमा करवाकर रसीद की प्रनत पंिीकृत वास्तुववद को प्रस्तुत
की िानी होगी।
(iv) मांग रालश की रसीद / समस्त आवश्यक दस्तावेि प्राित कर पंिीकृत वास्तुववद द्वारा ननयमानुसार भवन
मानधित्र स्वीकृनत िारी की िावेगी।
(v) आवेदक द्वारा पंिीकृत तकनीकीववद् से प्राित भवन मानधित्र स्वीकृनत मय अनुसूिी-6 में उ्लेखखत
समस्त दस्तावेि मय मांग रालश रसीद नगरीय ननकाय में िमा करवाये िाने होगें।
(vi) आवेदक द्वारा उपरोततानुसार पंिीकृत तकनीकीववद् द्वारा िारी भवन ननमाषण स्वीकृनत मय समस्त
दस्तावेिों व शु्क की प्राजित की सुननजश्ितता उपरान्त स्थानीय ननकाय द्वारा दस्तावेिों की प्राजित िदनांक
से 07 िदवस में प्रारूप-र में प्राजित सूिना पत्र (Acknowledgement Letter) िारी ककया िाना होगा।
(vii) आवेदक द्वारा स्थानीय ननकाय से प्राजित सूिना पत्र (Acknowledgement Letter) प्राित ककये िाने के
उपरान्त ही मौके पर ननमाषण कायष प्रारम्भ ककया िाना होगा अन्यथा Acknowledgement Letter प्राित ककये
बबना मौके पर ककये गये ननमाषण को बबना स्वीकृनत ननमाषण श्रेणी में माना िाकर ननयमानुसार शास्ती देय
होगी एवं स्थानीय ननकाय द्वारा ननयमानुसार कायषवाही की िावेगी।
(viii) पंिीकृत वास्तुववद द्वारा िारी भवन मानधित्र स्वीकृनत का स्थानीय ननकाय द्वारा एक पृथक रजिस्टर में
अंकन ककया िाकर ररकॉर्डष हेतु संधारण ककया िाना आवश्यक होगा।
13.7 ननम्न प्रकार के ननमाषण कायष हेतु स्वीकृनत की आवश्यकता नहीं होगी :-
(i)
बागवानी, कफननलशंग कायष यथा सफेदी, रंगाई, पुनः टाइ्स अथवा पुनः छत बनवाने, िलास्टर करने, पुनः
फशष बनवाने, स्वयं के स्वालमत्व की भूलम में छज्िा ननमाषण कराने आिद।
(ii) प्राकृनतक ववपदा के कारण नष्ट हुए भवन को पूवष में अनुमोिदत मानधित्र अनुसार।
(iii) सुरक्षा की दृजष्ट से 24 मीटर तक ऊंिाई की बाउण्रीवाल तथा बाउण्रीवाल पर 1 मीटर धग्रल/फेजन्संग, हेतु।
(iv) पानी के भण्र्डारण हेतु टेंक/सेवपटक टेंक/कुंई आिद ।
(v) कूललंग िलान्ट / सोलर िलान्ट।
(vi) भवन से ननयमानुसार संबंधधत सेवायें एवं सुववधायें िैसे वातानुकूलन, आग से बिाव, वषाष िल संग्रहण,
सीवेि िीटमेंट िलांट, िौकीदार कक्ष इत्यािद।
(vii) भवन में अजग्नशमन सुरक्षा/ धिककत्सीय आवश्यकता हेतु आवश्यक सीिढयााँ / रेम्प ननमाषण।
13.8 अनुमोिदत भवन मानधित्रों की वैद्यता अवधध -
(i)
भवन मानधित्रो की अनुज्ञा अवधध, भवन मानधित्र स्वीकृनत िारी ककये िाने की िदनांक से सात वषष देय
होगी।
(ii) ननधाषररत अवधध के पश्िात भी ननमाषण पूणष नहीं होने पर अनुमोदन शु्क की 20 प्रनतशत रालश लेकर
आगामी 02 वषष के ललए तथा इसके अनतररतत अवधध हेतु प्रनत वषष हेतु अनुमोदन शु्क की 20 प्रनतशत रालश
लेकर मानधित्र अनुज्ञा अवधध बढाई िा सकेगी।
13.9 संशोधधत भवन मानधित्र अनुमोदन हेतु :-
(i)
स्थानीय ननकाय अथवा पंिीकृत वास्तुववद् से भवन मानधित्र अनुमोदन करवाये िाने के पश्िात् ववननयम
13.7 में उ्लेखखत ननमाषण कायों के अनतररतत यिद अनुमोिदत भवन मानधित्रों में ककसी भी प्रकार का
पररवतषन ककया िाना प्रस्ताववत हो तो ववकासकताष को संशोधधत भवन मानधित्र अनुमोदन करवाया िाना
अननवायष होगा।
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(ii) संशोधधत भवन मानधित्र अनुमोिदत करवाये बबना यिद मौके पर अनुमोिदत मानधित्रों से अनतररतत ननमाषण
ककया िाता है िो भवन ववननयम के अनुरूप हो तो, ऐसे ककये गये अनतररतत ननमाषण पर ननयमानुसार बबना
अनुमनत ननमाषण शास्ती लेय होगी।
(iii) संशोधधत भवन मानधित्र अनुमोदन की प्रकक्रया ववननयम 13.4/13.5 के अनुसार ही होगी।
(iv) रेरा में पंिीकृत प्रोिेतट के अनुमोिदत मानधित्रो में संशोधन ककये िाने पर रािस्थान ररयल स्टेट
(र्डवलपमेन्ट एण्र्ड रेग्यूलेशन) एतट, 2016 के प्रावधान के अनुसार आवंिटयों की सहमनत प्राित ककये िाने के
पश्िात् ही संशोधधत मानधित्रो का अनुमोदन ककया िा सकेगा।
पररयोिना के कॉमन एररया / सुववधाओं यथा पाककिंग, हररतक्षेत्र आिद में संशोधन / ववस्तार प्रस्ताववत ककये
िाने पर दो-नतहाई (2/3) आवंिटयों के सहमनत ववकासकताष द्वारा प्रस्तुत की िानी होगी तथा दो दैननक
समािार पत्रों में ववकासकताष के व्यय पर आपजत्त आमंबत्रत की िानी होगी एवं पररसर में संशोधधत मानधित्र
िस्पा ककया िाकर उसका फोटोग्राफ प्रस्तुत ककया िाना आवश्यक होगा।
ववकासकताष से उततानुसार सहमनतयों के साथ पररयोिना में आिदनांक तक कुल आवंिटयों की संख्या
घोवषत करने हेतु शपथ पत्र भी ललया िाना होगा।
14. ननमाषण कायष के दौरान अपनाई िाने वाली प्रकक्रया
14.1 भवन मानधित्रों के अनुमोदन पश्िात् मौके पर भवन ननमाषण शुरू ककये िाने के समय भवन ननमाषता द्वारा
एक बोर्डष पर ननम्नानुसार ब्यौरा िो की पिनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सर्डक की ओर) लगाया िावे,
जिससे सभी लोगों को ननलमषत ककये िाने वाले भवन के अनुमोदन की पूणष िानकारी प्राित हो सकें।
ताललका-23
क्र.सं.
ब्यौरा
वववरण
(i)
प्रोिेतट का नाम
(ii)
ववकासकताष का नाम
(iii)
प्रोिेतट का उपयोग
(iv)
भूखण्र्ड का क्षेत्रफल
(v)
मंजिलों की संख्या
(vi)
संपकष हेतु मो. नम्बर
(vii)
रेरा रजिस्िेशन नम्बर (यिद लागू हो तो)
(viii)
रेरा का वेबसाईट एर्डरेस (यिद लागू हो
तो)
14.2 सक्षम अधधकारी द्वारा समय-समय पर भवन ननमाषण का ननरीक्षण ककया िा सकेगा तथा बहुमंजिले एवं
अन्य ववशेष प्रकृनत के भवनों में अनतररतत सूिना ननमाषण कायष के दौरान सक्षम अधधकारी द्वारा यिद
आवश्यक समझा िाये तो ववकासकताष द्वारा उपलब्ध करवाई िानी आवश्यक होगी।
14.3 भवन ववननयमों के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन ननमाषण करने की जिम्मेदारी भवन ननमाषण अनुज्ञाधारी की
होगी।
14.4 भवन ननमाषण के समय ननमाषण सामग्री से आस पास के भवनों के ननवासकताषओं को ककसी प्रकार की
असुववधा न हो, इस हेतु भवन ननमाषण के दौरान िारों ओर पदे लगवायें िावें।
14.5 भवनो को िोखखम के आधार पर तीन भागों में ववभाजित ककया गया है-
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(i)
कम िोखखम के भवन' (Low risk building) - 500 वगषमीटर क्षेत्रफल के भूखण्र्ड एवं ऐसे भूखण्र्ड जिन पर
अधधकतम ननलमषत क्षेत्रफल 500 वगषमीटर तक ही अनुज्ञेय हो (यथा ररसोटष, मोटल, फामष हाउस, पयाषवरण
मैत्री आवास आिद) क्षेत्रफल तक के 15 मी. ऊाँिाई तक के समस्त उपयोग के भूखण्र्ड पर प्रस्ताववत भवन।
(ii) मध्यम िोखखम के भवन' (Medium risk building) -500 व.मी. क्षेत्रफल से अधधक एवं 2500 व.मी. क्षेत्रफल
तक 15 मीटर तक की ऊाँिाई के समस्त उपयोग के भवन।
(iii) अधधक िोखखम के भवन' (High risk building) - 15 मीटर से अधधक ऊाँिाई के समस्त उपयोग के भवन।
14.6 मध्यम िोखखम (Medium Risk Building) / अधधक िोखखम (High Risk Building) भवनो में जिलन्थ लेवल
ननरीक्षण हेतु पंिीकृत वास्तुववद् / तकनीकीववद् भी अधधकृत होंगे।
15. पूणषता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) एवं अधधवास प्रमाण-पत्र (Occupancy Certificate)
15.1 ननम्न भवनों हेतु पूणषता / अधधवास प्रमाण-पत्र प्राित ककया िाना अननवायष होगा :-
स्वतंत्र आवास/फामष हाउस के भूखण्र्डों को छोर्डकर फ्लेट्स/ग्रुप हाउलसंग एवं 500 वगषमीटर से अधधक क्षेत्रफल
के समस्त उपयोग के भूखण्र्डों पर भवन का ननमाषण पूरा होने पर भवन ननमाषणकताष को पूणषता प्रमाण-पत्र
एवं अधधवास प्रमाण पत्र प्राित करना आवश्यक होगा।
15.2 ननम्न ननमाषण कायष पूणष होने पर पूणषता / अधधवास प्रमाण-पत्र प्राित िारी ककया िाना होगा :-
(i)
भवन में लसववल वकष (मेसनरी व आरसीसी वकष), िलास्टर, खखर्डकी व दरवािे /स्ितिरल ग्लेजिंग वकष,
सेनटरी व बबिली पानी कफिटंग, रेललंग, ललफ्ट, फ्लोररंग, सामुदानयक सुववधाओं, सववषसेि आिद का ननमाषण
अनुमोिदत मानधित्र अनुसार पूणष होने एवं अनुसूिी-3 के अनुसार आवश्यक एनओसी / सिटषकफकेट की
सुननजश्ितता पश्िात् ही पूणषता प्रमाण पत्र िारी ककया िावेगा।
(ii) यिद मौके पर अनुमोिदत भवन मानधित्रों से लभन्न ननमाषण ककया गया है तो सवष प्रथम मौके पर ककये गये
ननमाषण के अनुसार संशोधधत भवन मानधित्र अनुमोदन करवाया िाकर ही तदानुसार पूणषता प्रमाण-पत्र िारी
ककया िावेगा।
(iii) पूणषता प्रमाण पत्र प्राित ककये िाने के पश्िात् योिना में साईनेिेि, लेण्र्डस्केवपंग, िलांटेशन आिद उपलब्ध
होने पर व भवन में आवश्यक सुववधाऐं यथा बबिली, पानी, सीवरेि, गैस आिद कनेतशन संबंधधत ववभाग से
प्राित ककये िाने एवं अनुसूिी-3 के अनुसार आवश्यक एनओसी/सिटषकफकेट की सुननजश्ितता पश्िात् भवन
रहवास के ललये उपयुतत पाये िाने पर अधधवास प्रमाण पत्र िारी ककया िावेगा।
(iv) ग्रुप हाउलसंग के प्रोिेतटो में भवन पूणषता प्रमाण-पत्र िारी करते समय सीवरेि िीटमेंट िलान्ट (STP) हेतु
आवश्यक संरिना का ननमाषण प्रोिेतट में ककया िाना अननवायष होगा। सीवरेि िीटमेंट िलान्ट (STP) हेतु
मशीनरी की स्थापना ववकासकताष द्वारा पूणषता प्रमाण-पत्र िारी करने की नतधथ से 3 वषष की अवधध अथवा
प्रोिेतट में ननलमषत आवासीय इकाईयों में से कम से कम 30 प्रनतशत इकाईयों का वास्तववक उपयोग क्रेताओं
द्वारा प्रारम्भ करने (अथाषत कम से कम 30 प्रनतशत इकाईयों में ननयलमत ववद्युत उपयोग हेतु बबिली
कनेतशन स्थावपत हो), िो भी कम हो, पर ककया िाना अननवायष होगा। सीवरेि िीटमेंट िलान्ट (STP) हेतु
मशीनरी स्थावपत कर इसका सुिारू संिालन प्रारम्भ ककये िाने की अंतररम अवधध में ववकासकताष द्वारा
स्थानीय ननकाय/प्रदूषण ननयंत्रण मण्र्डल के ननधाषररत मानदण्र्डों अनुसार अन्य ववधध/प्रकक्रया द्वारा प्रोिेतट
में सीवरेि डर्डस्पोिल का प्रबंध करना अननवायष होगा। इस हेतु ववकासकताष से शपथ-पत्र प्राित ककया
िावेगा।
(v) अधधवास प्रमाण-पत्र िारी होने के 03 माह के अंदर Consent to Operate पयाषवरण ववभाग से प्राित ककया
िाना अननवायष होगा।
15.3 आंलशक पूणषता/आंलशक अधधवास प्रमाण-पत्र िारी ककये िाने हेतु
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(1) यिद ककसी भूखण्र्ड में एक से अधधक बबज्र्डंग ब्लॉक का ननमाषण प्रस्ताववत हो तो आंलशक पूणषता प्रमाण-पत्र
के ललए आवेदन ककसी भी बबज्र्डंग ब्लॉक के ललए जिसका ननमाषण बबन्दु संख्या 15.2 (i) के अनुसार पूणष हो
गया हो, पृथक रूप से भी ककया िा सकता है। लेककन ककसी बबज्र्डंग ब्लॉक का पाटष भाग के ललए आंलशक
पूणषता प्रमाण-पत्र नही िदया िायेगा। आंलशक पूणषता प्रमाण-पत्र िारी ककये िाने से पूवष प्रोिेतट में
प्रस्ताववत सामुदानयक सुववधाओं का ननमाषण भी पूणष ककया िाना आवश्यक होगा।
(ii) भूखण्र्ड पर आंलशक पूणषता प्रमाण-पत्र िारी ककये िाने के पश्िात् यिद प्रोिेतट के उस भाग हेतु आवश्यक
सुववधाएाँ यथा बबिली, पानी, सीवरेि, गैस कनेतशन, िान्सफॉमर, िीएसएस, एसटीपी, र्डब््यूटीपी, पाककिंग,
अजग्नशमन सुरक्षा, हररत क्षेत्र आिद पूणष ककये िाने पर एवं अनुसूिी-3 के अनुसार आवश्यक एनओसी /
सिटषकफकेट की सुननजश्ितता पश्िात् आंलशक भाग यिद रहवास के ललये उपयुतत पाये िाने पर आंलशक
अधधवास प्रमाण पत्र िारी ककया िा सकेगा।
15.4 पूणषता / अधधवास प्रमाण-पत्र िारी ककये िाने की सक्षमता:-
ववकासकताष द्वारा अनुमोिदत मानधित्र अनुसार ननमाषण कायष पूणष होने पर संबंधधत ननकाय से ववननयम
11.2 के अनुसार अथवा ववननयम 16 के अनुसार पंिीकृत तकनीकीववद से ननयमानुसार पूणषता/अधधवास
प्रमाण पत्र प्राित कर सकेगा।
15.5 स्थानीय ननकाय से पूणषता एवं अधधवास प्रमाण पत्र प्राित करने के ललये सामान्य प्रकक्रया
क्र.सं
स्थानीय ननकाय से पूणषता एवं अधधवास से प्रमाण-पत्र प्राित करने की प्रकक्रया पूणषता
1.
प्रमाण-पत्र हेतु प्राित आवेदनों की िांि हेतु संबंधधत ननकाय द्वारा एक सलमनत गिित की
िावेगी जिसमें सम्बजन्धत ननकाय का प्राधधकृत अधधकारी, नगर ननयोिन अधधकारी (िो
सहायक नगर ननयोिक से कम स्तर का न हो), सम्बजन्धत अलभयंता को शालमल ककया
िायेगा, जिसे पूणषता प्रमाण-पत्र प्रदत करने हेतु प्राित आवेदनों की िााँि के ललए अधधकृत
ककया िावेगा।
2.
अनुज्ञाधारक द्वारा ननमाषण पूणष होने की सूिना सक्षम अधधकारी को मय मौका पर ककये
गये वास्तववक ननमाषण के मानधित्रों एवं अनुमोिदत मानधित्रों के (3 सेट) के साथ ननधाषररत
आवेदन पत्र, ननधाषररत शपथ पत्र, ननधाषररत िैकललस्ट व ननधाषररत शु्क िमा कराये गये
िालान की प्रजत्त प्रस्तुत की िायेगी।
3.
सक्षम अधधकारी द्वारा आवेदन प्राित होने के 15 िदन के अन्दर मौका ननरीक्षण करने हेतु
िदनांक एवं समय तय कर अनुज्ञाधारक को सूधित कर संयुतत रूप से मौका ननरीक्षण
ककया िायेगा (उतत िदनांक आवेदन प्रस्तुनत के अधधकतम 15 िदवस के अन्तराल पर
होगा)।
4.
भवन का ननमाषण अनुमोिदत भवन मानधित्र के अनुसार पाये िाने पर कमेटी द्वारा सक्षम
अधधकारी को पूणषता प्रमाण-पत्र िारी करने की अनुशंषा 10 िदवस के भीतर प्रेवषत कर दी
िायेगी। उतत अनुशंषा प्राित होने के पश्िात् सक्षम अधधकारी द्वारा 10 िदवस के अन्दर
पूणषता प्रमाण-पत्र िारी कर िदया िायेगा। भूखण्र्ड पर अनुमोिदत भवन मानधित्र से लभन्न
ऐसा ननमाषण/आतंररक पररवतषन िो कक भवन ववननयमों के अनुरूप अनुज्ञेय होने पर
संशोधधत भवन मानधित्र स्वीकृत करवाया िाना होगा।
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5.
अनुज्ञाधारक द्वारा आवेदन करने के पश्िात् 30 िदवस में यिद कमेटी अनुज्ञाधारक को
अपने ननणषय की सूिना प्रेवषत नहीं करती हैं तो अनुज्ञाधारक 15 िदवस का पुनः नोिटस
सक्षम अधधकारी को देगा। इसके उपरान्त भी पूणषता प्रमाण-पत्र िारी नहीं ककये िाने पर
डर्डम्र्ड पूणषता प्रमाण-पत्र माना िावेगा।
6.
पूणषता प्रमाण पत्र प्राित ककये िाने के पश्िात् योिना में साईनेिेि, लेण्र्डस्केवपंग, िलांटेशन
आिद उपलब्ध होने पर व भवन में आवश्यक सुववधाएाँ यथा बबिली, पानी, सीवरेि, गैस
आिद कनेतशन संबंधधत ववभाग से प्राित ककये िाने एवं अनुसूिी-3 के अनुसार आवश्यक
एनओसी / सिटषकफकेट प्राित करने के पश्िात् अधधवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना
होगा। अधधवास प्रमाण-पत्र िारी होने के 3 माह के अंदर Consent to Operate पयाषवरण
ववभाग से प्राित ककया िाना अननवायष होगा।
7.
उतत आवेदन प्राित होने के 7 िदवस की अवधध में सक्षम अधधकारी/पंिीकृत वास्तुववद्
द्वारा आवश्यक िााँि कर अधधवास प्रमाण पत्र िारी ककया िावेगा
8.
पूणषता / अधधवास प्रमाण-पत्र िारी ककये िाने के पश्िात् यिद भूखण्र्ड पर कोई ननयम
ववरुर्द् ननमाषण ककया िाता है तो पूणषता / अधधवास प्रमाण पत्र सक्षम अधधकारी द्वारा
तत्काल ननरस्त ककया िाकर उस भूखण्र्ड पर ककये िा रहे ननमाषण को बंद करवाया िा
सकेगा तथा भवन को सीि भी ककया िा सकेगा।
9.
अनुमोिदत मानधित्र से वविलन लेककन भवन ववननयम के अंतगषत ककया गया ननमाषण-
अनुमोिदत मानधित्र से वविलन लेककन भवन ववननयमो के अन्तगषत ककये गये ननमाषण के
संबंध में कमेटी द्वारा 10 िदवस में सक्षम अधधकारी को सूधित करना होगा। सक्षम
अधधकारी द्वारा आवेदक को 10 िदवस में सूधित करने पर आवेदक द्वारा 15 िदवस में
संबंधधत ननकाय को मौके पर ककये गये ननमाषण के अनुसार संशोधधत मानधित्र प्रस्तुत
ककये िाने होंगे। संबंधधत ननकाय के सक्षम अधधकारी द्वारा संशोधधत भवन ममानधित्र 15
िदवस के अन्तगषत अनुमोिदत कर संशोधधत भवन मानधित्र अनुमोदन की रालश हेतु मांग
पत्र अनुज्ञाधारक को िारी ककया िायेगा। अनुज्ञाधारक द्वारा ननधाषररत रालश िमा कराये
िाने के पश्िात स्थानीय ननकाय के सक्षम अधधकारी द्वारा 10 िदवस में संशोधधत
अनुमोिदत भवन मानधित्र एवं पूणषता प्रमाण-पत्र िारी कर िदया िायेगा।
10.
भवन ववननयमों के ववपरीत ककया गया अवैध ननमाषण -
(i) भवन ववननयमों के ववपररत ककया गया ननमाषण अवैध ननमाषण की श्रेणी में माना
िायेगा। कमेटी द्वारा 10 िदवस में सक्षम अधधकारी को सूधित करना होगा। सक्षम
अधधकारी द्वारा 10 िदवस में अनुज्ञाधारक को अवैध ननमाषण 30 िदवस में हटाने का नोिटस
िारी ककया िायेगा। नोिटस प्राित होने पर अवैध ननमाषण को 30 िदवस में हटाकर आवेदन
द्वारा संशोधधत मानधित्र कमेटी में प्रस्तुत करने पर पुनः मौका ननरीक्षण ककया िायेगा।
मौके पर ननमाषण भवन ववननयमों के अन्तगषत पाये िाने पर कमेटी द्वारा सक्षम अधधकारी
को तदानुसार अनुशंषा प्रेवषत की िायेगी। ननधाषररत रालश िमा होने पर संशोधधत मानधित्र
एवं पूणषता प्रमाण-पत्र िारी कर िदया िायेगा।
(ii) यिद अनुज्ञाधारक भवन ववननयम से अधधक वविलन को 90 िदवस में नहीं हटाता है तो
सम्बजन्धत ननकाय को ननमाषण को सीि/ध्वस्त करने का अधधकार होगा।
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16. भवन ननमाषण अनुज्ञा हेतु भवन मानधित्र प्रस्तुत करने हेतु पंिीकृत तकनीकीववज्ञ की अहषताएं, सक्षमता एवं
पंिीकरण की प्रकक्रया :-
16.1 नगरीय ननकायों / मुख्य नगर ननयोिक, रािस्थान द्वारा ककसी ऐसे व्यजतत या व्यजततयों के समूह का
पंिीकृत तकनीकीववज्ञ के रूप में पंिीयन ककया िा सकेगा िो फमष, कम्पनी या सलमनत का गिन कर
व्यवसाय कर रहे हों एवं बबन्दु सं. 2 के अनुसार अहषताएं रखते हों।
16.2 पंिीकृत तकनीकीववद के ललये अहषताएं ननम्नानुसार होंगी :-
(i)
इजण्र्डयन इंस्टीट्यूट ऑफ आककषटेतट्स का सहयुतत सदस्य ।
अथवा
(ii) ककसी मान्यता प्राित संस्था से वास्तुववद डर्डग्री व काउंलसल ऑफ आककषटेतिर द्वारा पंिीकरण ।
अथवा
(iii) काउंलसल ऑफ आककषटेतिर की सदस्यता के ललये पात्र बनाने वाली ऐसी अहषताएं िैसी कक वास्तुववद
अधधननयम, 1972 की अनुसूिी II में सूिीबर्द् है।
अथवा
(iv) इंस्टीट्यूशन ऑफ इंिीननयसष की ननयलमत (कॉरपोरेट) सदस्यता (लसववल) / इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन िलानर
इण्ण्र्डया, नई िद्ली का एसोलसएट मेम्बर।
अथवा
(v) रािकीय/अर्द्षरािकीय ववभाग से सेवाननवृत सहायक नगर ननयोिक / सहायक वास्तुववद अथवा इससे
अधधक स्तर के अधधकारी ।
अथवा
(vi) लसववल या संरिनात्मक (स्ितिरल) अलभयांबत्रकी में डर्डग्री या मान्यता प्राित संस्थान से वास्तुववद
डर्डिलोमा।
अथवा
(vii) आककषटेतिरल अलसस्टेंटलशप का मान्यता प्राित पाठ्यक्रम तथा वास्तुववद/लसववल अलभयंता के अधीन एक
वषष का अनुभव।
अथवा
(viii) मान्यता प्राित संस्था से लसववल इंिीननयररंग में डर्डिलोमा और वास्तुववद/लसववल अलभयन्ता के अधीन एक
वषष का अनुभव।
अथवा
(ix) मान्यता प्राित संस्था से लसववल इंिीननयररंग में राफ्टमैन और वास्तुववद / लसववल अलभयंता के अधीन एक
वषष का अनुभव।
अथवा
(x) रािकीय/अर्द्षरािकीय ववभाग से सेवाननवृत वररष्ि प्रारूपकार।
परन्तु उपरोततानुसार अहषता रखने वाले ऐसे व्यजततयों के समूह को भी पंिीकृत ककया िा सकेगा िो फमष,
कम्पनी या सलमनत का गिन कर व्यवसाय कर रहे हों।
16.3 भवन मानधित्र अनुमोदन, पूणषता प्रमाण पत्र एवं अधधवास प्रमाण पत्र िारी करने हेतु वास्तुववदों का
पंिीकरण (Registration of Architects):-
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मुख्य नगर ननयोिक, रािस्थान द्वारा भवन मानधित्र स्वीकृनत, भवन पूणषता प्रमाण पत्र एवं अधधवास
प्रमाण पत्र िारी करने अथवा इन ववननयमों से सम्बजन्धत ककसी अन्य ववषय हेतु वास्तुववद् की अहषताओं का
ननधाषरण कर इन ववननयमों के तहत अनुज्ञा िारी करने के ललए अधधकृत तथा उसके ललए प्रकक्रया का
ननधाषरण ककया िा सकेगा।
16.4 तकनीकीववद पंिीकरण की प्रकक्रया (Registration Process) :-
ननधाषररत अहषताएं रखने वाला व्यजतत या व्यजततयों का समूह अपने अनुभव एवं अहषताओं के प्रमाण पत्र के
साथ पंिीयन हेतु सक्षम अधधकारी (प्राधधकरण में ननदेशक, नगर आयोिना / अन्य नगरीय ननकायों में
संबंधधत नगरीय ननकाय में पदस्थावपत वररष्ितम् नगर ननयोिक) को अथवा उपरोततानुसार वखणषत सक्षम
अधधकारी के पदस्थावपत नहीं होने पर संबंधधत नगरीय ननकाय में पदस्थावपत प्राधधकृत अधधकारी को
आवेदन करेगा। आवेदन के साथ फीस भी ननम्नानुसार िमा की िानी होगी, िो कक लौटाई नहीं िायेगी।
16.5 सक्षमता (Competence) एवं पंिीकरण शु्क (Registration Fee) :-
उपरोततानुसार अहषताएं रखने वाले पंिीकृत वास्तुववद्/ तकनीकीववद की सक्षमता एवं पंिीकरण शु्क
ननम्नानुसार होंगे :-
क्रसं.
तकनीकीववद/वास्तुववद्
सक्षमता
पंिीकरण शु्क
4.1
बबन्दु संख्या 2 (i) से
(iii)
वास्तुववद्
पर
वखणषत
समस्त क्षेत्रफल के सभी ऊाँिाई
के भवनों हेतु भवन मानधित्रों
को संबंधधत नगरीय ननकाय में
प्रस्तुत है। ककये िाने हेतु
अधधकृत होंगें।
स्वतः पंिीकृत माने िावेंगें। अतः
कोई पंिीकरण शु्क देय नहीं
4.2
बबन्दु संख्या 2 (i) से (iii)
पर
वखणषत
वास्तुववद्
जिन्हे डर्डग्री प्राित ककये 5
वषष व उससे अधधक
समय हुआ हो।
मुख्य नगर ननयोिक, रािस्थान
द्वारा पंिीकरण करवाये िाने के
पश्िात् 2500 व.मी. क्षेत्रफल तक
के भूखण्र्डों पर अधधकतम 15 मी.
ऊाँिाई
के
भवन
मानधित्र
अनुमोदन क्षेत्रफल / ऊाँिाई एवं
समस्त हेतु पूणषता / अधधवास
प्रमाण पत्र िारी करने हेतु
अधधकृत होंगे।
राज्य के स्थानीय वास्तुववद-
रूपये 50,000/- एकमुश्त व रूपये
12,500/- प्रनत वषष (Renewal Fee)।
राज्य से बाहर के वास्तुववद-
रूपये 1,00,000/- एकमुश्त व रूपये
25,000/- प्रनत वषष (Renewal Fee)।
4.2
बबन्दु संख्या 2 (i) से
(iii)
पर
वखणषत
वास्तुववद जिन्हे डर्डग्री
प्राित ककये 5 वषष से
कम समय हुआ है।
मुख्य नगर ननयोिक, रािस्थान
द्वारा पंिीकरण करवाये िाने के
पश्िात् 500 व.मी. से अधधक एवं
1000 व.मी. क्षेत्रफल तक के
भूखण्र्डों पर अधधकतम 15 मी.
ऊाँिाई
के
भवन
मानधित्र
अनुमोदन हेतु अधधकृत होंगे।
राज्य के स्थानीय वास्तुववद-रूपये
20,000/-
एकमुश्त
व
रूपये
7,500/- प्रनत वषष (Renewal Fee)।
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4.3 ्दु संख्या 2 (iv) से (vii) पर
तकनीकीववद वखणषत
250 व.मी. क्षेत्रफल तक के
समस्त
उपयोग
के
भवन
मानधित्रों को संबंधधत नगरीय
ननकाय में प्रस्तुत ककये िाने हेतु
अधधकृत होंगे। (अधधकतम -
बेसमेंट+भूतल+तीन मंजिल)
10,000/-
एकमुश्त
व
रूपये
2500/- प्रनत वषष (Renewal Fee)।
4.4
बबन्दु संख्या 2 (viii) से
(x) पर तकनीकीववद
वखणषत
250 व.मी. क्षेत्रफल तक के
समस्त
उपयोग
के
भवन
मानधित्रों को संबंधधत नगरीय
ननकाय में प्रस्तुत ककये िाने हेतु
अधधकृत होंगे। (अधधकतम -
बेसमेंट+भूतल+दो मंजिल)
रूपये 5,000/- एकमुश्त व रूपये
1500/-(Renewal Fee)।
16.6 पंिीकृत वास्तुववद्/ तकनीकीववद का दानयत्व (Responsibility of Registered Architect)
1.
पंिीकृत तकनीकीववद का दानयत्व होगा कक भवन के ननमाषण की अनुज्ञा िदये िाने / पूणषता / अधधवास
प्रमाण पत्र िदये िाने की अवस्था में भवन का संरिनात्मक अलभक्पन एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्था एवं
भवन में अपेक्षक्षत सभी सेवाएं इन भवन ववननयमों तथा िहां कहीं भी इन ववननयमों में अपेक्षक्षत है. नेशनल
बबज्र्डंग कोर्ड ऑफ इजण्र्डया व नेशनल इलेजतिलसटी कोर्ड के अनुसार ननष्पािदत करे।
पंिीकृत तकनीकीववद द्वारा समस्त देय शु्क संबंधधत नगरीय ननकाय में िमा हो िुका है. इसकी
सुननजश्ितता की िावे।
पंिीकृत तकनीकीववद द्वारा िारी ककये गये समस्त स्वीकृनत/प्रमाण पत्र एवं िमा रालश की िालान की प्रनत
व अन्य ननधाषररत िैकललस्ट में वांनछत समस्त दस्तावेि यथा स्वालमत्व संबंधधत, आवेदक / स्वयं का शपथ
पत्र, स्वीकृत मानधित्र / स्वीकृनत पत्र आिद िारी करने की िदनांक से 07 िदवस की अवधध में 01 सैट में स्वयं
के स्तर पर संबंधधत ननकाय में प्रस्तुत ककया िाना सुननजश्ित ककया िावें। इसका उ्लंघन पाये िाने पर
पंिीकृत तकनीकीववद का पंिीकरण रद्द अथवा ननलजम्बत ककये िाने की कायषवाही की िावेगी।
2.
उतत पंिीकृत तकनीकीववद नगरीय ननकायों से संबंधधत अन्य नगर ननयोिन संबंधी मानधित्र यथा स्थल
मानधित्र, उपववभािन/पुनगषिन मानधित्र, ले-आउट िलान (सक्षमता के अनुरूप) आिद हस्ताक्षर करने एवं
नगरीय ननकाय की अनुमनत हेतु प्रस्तुत करने हेतु भी अधधकृत होंगे।
3.
नगर ननयोिन सम्बन्धी तकनीकी कायों हेतु उतत पंिीकृत तकनीकीववदों का मुख्य नगर ननयोिक,
रािस्थान द्वारा समय-समय पर Orientation Workshop आयोजित कर Skill Up-gradation यथा नवीन
तकनीक, नवीन ननयमों आिद की िानकारी दी िावेगी एवं पंिीकृत तकनीकीववदों के कायष की समीक्षा
उपरान्त पंिीकरण ननरस्तीकरण के आदेश भी िदये िा सकेंगे।
4. पंिीकृत वास्तुववद् से पूणषता एवं अधधवास प्रमाण पत्र प्राित करने के ललये सामान्य प्रकक्रया
क्र.सं
पंिीकृत वास्तुववद से पूणषता एवं अधधवास से प्रमाण-पत्र प्राित करने की प्रकक्रया
1.
अनुज्ञाधारक द्वारा अनुमोिदत भवन मानधित्रों के अनुसार मौके पर ननमाषण कायष पूणष होने पर
पंिीकृत वास्तुववद को पूणषता/अधधवास प्रमाण पत्र िारी ककये िाने हेतु ननधाषररत समस्त
दस्तावेिों के साथ आवेदन ककया िाना होगा।
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2.
पंिीकृत वास्तुववद द्वारा ननलमषत भवन का मौका ननरीक्षण ककया िाकर अनुमोिदत भवन मानधित्रों के
अनुसार ननमाषण पाये िाने पर अनुज्ञाधारक को पूणषता/अधधवास प्रमाण की रालश हेतु मांग पत्र िारी
ककया िाना होगा।
3.
अनुज्ञाधारक द्वारा स्थानीय ननकाय में मांग पत्र अनुसार रालश िमा करवाया िाकर रसीद की प्रनत
पंिीकृत वास्तुववद को उपलब्ध करवाई िानी होगी।
4.
पंिीकृत वास्तुववद द्वारा िमा रालश की रसीद प्राित कर ववकासकताष को में ननधाषररत िैकललस्ट की
पूनतष कर पूणषता/अधधवास प्रमाण पत्र मय िैकललस्ट िारी ककया िाना होगा। वास्तुववद् द्वारा
िैकललस्ट में ननधाषररत समस्त दस्तावेिों यथा साईट फोटोग्राफस्, मौके ककये ननमाषण हेतु मानधित्र
(As-Built Drawings), को प्रमाखणत ककया िाकर ववकासकताष को उपलब्ध करवाया िाना होगा।
5.
अनुज्ञाधारक द्वारा पंिीकृत वास्तुववद द्वारा िारी पूणषता / अधधवास प्रमाण पत्र मय िैकललस्ट एवं
िैकललस्ट में ननधाषररत अन्य समस्त दस्तावेिों को स्थानीय ननकाय में िमा करवाया िाना होगा।
6.
स्थानीय ननकाय द्वारा अनुज्ञाधारक से प्राित पूणषता/अधधवास प्रमाण पत्र हेतु समस्त आवश्यक
दस्तावेिों मय शु्क िमा होने की सुननजश्ितता उपरान्त आवेदक को Acknowledgement Letter
िारी ककया िाना आवश्यक होगा।
7.
मौके पर अनुमोिदत भवन मानधित्र से वविलन लेककन भवन ववननयमो के अन्तगषत ननमाषण
पाये िाने पर पंिीकृत वास्तुववद द्वारा अनुज्ञाधारक को मौके पर ककये गये ननमाषण अनुसार
संशोधधत भवन मानधित्र सक्षम स्तर से अनुमोिदत करवाये िाने हेतु सूधित ककया िाना
होगा। अनुज्ञाधारक द्वारा सक्षम स्तर से तदानुसार संशोधधत भवन मानधित्र अनुमोिदत
करवाये िाने के पश्िात् ही पूणषता/अधधवास प्रमाण पत्र िारी ककया िा सकेगा।
8.
मौके पर भवन ववननयमों के ववपररत ककये गये ननमाषण को हटाये िाने के उपरान्त एवं अनुमोिदत
भवन मानधित्रों के अनुसार ननमाषण पाये िाने पर ही पंिीकृत वास्तुववद द्वारा पूणषता / अधधवास
प्रमाण पत्र िारी ककया िाना होगा।
9.
यिद वास्तुववद द्वारा गलत त्यों के आधार पर पूणषता/अधधवास प्रमाण पत्र िारी ककये िाने पर
संबंधधत स्थानीय ननकाय द्वारा ऐसे गलत पूणषता / अधधवास प्रमाण पत्र को ननरस्त ककया िा सकेगा
एवं स्थानीय ननकाय की अलभशंषा पर राज्य सरकार द्वारा संबंधधत वास्तुववद् का पंिीकरण ननरस्त
अथवा ननलजम्बत ककया िा सकेगा।
17. दण्र्डात्मक व्यवस्था (Penalty/Punishment Provision)
17.1 भवन ननमाषण में ननधाषररत मानदण्र्डों के उ्लंघन होने या ननमाषण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर
ननमाषण को रोका िा सकता है एवं इसे आंलशक या पूणषरूप से ध्वस्त कराया िा सकेगा एवं ऐसे समस्त
ननमाषण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी।
17.2 ऐसे ककसी पंिीकृत तकनीकीववद, जिसके द्वारा व्यवसाय की आिरण संिहता का उ्लंघन ककया िाना
अथवा ववननयमों के ववपरीत भवन मानधित्र अनुमोदन/संशोधन/पूणषता प्रमाण-पत्र/अधधवास प्रमाण-पत्र
िारी ककया िाना अथवा गलत कथन ककया िाना अथवा ककसी सारवान त्य को गलत प्रस्तुत ककये िाना
अथवा सारवान त्यों को छुपाये िाना पाया िाता है, के ववरुर्द् सक्षम अधधकारी द्वारा पंिीयन ननलजम्बत /
रद्द ककया िाने/ स्थाई अथवा अस्थाई अवधध हेतु ब्लैकललस्ट करने की कायषवाही, सुनवाई का अवसर िदया
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िाकर की िा सकेगी तथा ववकासकताष से लमललभगत मानते हुए तकनीकीववद् के ववरुर्द् एफ.आई.आर.
संबंधधत ननकाय द्वारा की िाकर ववधधसम्मत कायषवाही की िा सकेगी।
17.3 गलत त्यों पर प्राित की गई अथवा त्यों को छुपाकर प्राित की गई स्वीकृनत स्वतः ननरस्त मानी िायेगी
एवं ऐसी ननमाषण स्वीकृनत प्राित करने के ललये आवेदनकताष को भी दोषी माना िायेगा।
17.4 सक्षम अधधकारी द्वारा दी गई भवन ननमाषण स्वीकृनत को स्वालमत्व का आधार नहीं माना िायेगा एवं
वववािदत स्वालमत्व की भूलम पर िदये गये ननमाषण स्वीकृनत के ललये सम्बजन्धत ननकाय जिम्मेदार नहीं
होगा, तयोंकक ननमाषण स्वीकृनत केवल मात्र प्रश्नगत भूलम पर तया ननमाषण ककया िा सकता है अथवा
अनुज्ञेय है यही दशाषता है।
17.5 भवन मानधित्र स्वीकृनत की वैद्यता िारी करने की िदनांक से 07 वषष तक होगी। परन्तु लीिर्डीर्ड में ननधाषररत
अवधध में भूखण्र्ड पर स्वतंत्र आवास के भूखण्र्डों में एक ईकाई का ननमाषण एवं अन्य भूखण्र्डों में भूखण्र्ड के
अधधकतम भू-आच्छािदत क्षेत्र का 1/5 भाग का ननमाषण ककया िाना होगा। उततानुसार ननमाषण कर ललये
िाने पर पट्टे की ननधाषररत ननमाषण अवधध की शतष का उ्लंघन नहीं माना िायेगा उततानुसर ननधाषररत
अवधध में ननमाषण नहीं ककये िाने पर ननयमानुसार पुनषग्रहण शु्क ववकासकताष द्वारा िमा करवाया िाकर
लीिर्डीर्ड में ननधाषररत ननमाषण अवधध को बढवाया िाना होगा।
17.6 भूखण्र्ड पर भवन ननमाषण स्वीकृनत/मानधित्र अनुमोदन प्राित ककये बबना भवन ननलमषत होने पर ननम्न
ताललका अनुसार शास्ती देय होगी:-
ताललका-24
प्रकरण का वववरण
बबना स्वीकृनत ककये गये
ननमाषण का प्रकार
बबना अनुमनत ननमाषण शास्ती
मानधित्र
स्वीकृनत
से पूवष मौके पर
ककया गया ननमाषण
भवन
ववननयमों
के
मापदण्र्डों
के
अनुरूप
ननमाषण (िो स्वीकृनत योग्य
है)
(i) गैर व्यावसानयक भूखण्र्डों में सकल
ननलमषत क्षेत्र x 90/- रू
(ii) व्यावसानयक भूखण्र्डों में सकल ननलमषत
क्षेत्र x 150/-रू
(i)
भवन ववननयमों के अनुरूप मौके पर ककये गये बबना स्वीकृनत ननमाषण पर उपरोततानुसार शास्ती ली िाकर
भवन मानधित्र स्वीकृनत िारी की िा सकेगी।
(ii) भवन ववननयमों के ववपरीत ककये गये ननमाषण को हटाये िाने के उपरान्त ही भवन मानधित्र स्वीकृनत िारी
की िानी होगी।
18. ननरसन तथा व्यावृनत (Repeal and saving):
18.1 इन ववननयमों के प्रभावशील होने के साथ ही पूवष के भवन ववननयम तथा इसमें समय-समय पर ककये संशोधन
तथा अन्य आदेश स्वतः ननरस्त हो िायेंगे।
18.2 इन ववननयमों के प्रभावशील होने पर नगरीय क्षेत्र में प्रिललत ककसी अन्य अधधननयम/ननयम के प्रावधानों में
ववरोधाभास होने पर प्रिललत अधधननयम / ननयम के प्रावधान लागू होंगे।
18.3 यिद ककसी भूखण्र्ड का आवंटन/पट्टा/लीिर्डीर्ड / नीलामी द्वारा ववक्रय ककसी भी प्रयोिन हेतु सक्षम अधधकारी
द्वारा िारी ककया िाता है, िो इन ववननयमों में उ्लेखखत सर्डक की न्यूनतम िौर्डाई अथवा न्यूनतम
क्षेत्रफल के मापदण्र्डों की पूनतष नहीं करता हो, तो ऐसी जस्थनत में जिस सर्डक पर भूखण्र्ड जस्थत है उसकी
िौर्डाई तथा भूखण्र्ड क्षेत्रफल के आधार पर इन ववननयमों के तहत मापदण्र्ड रखते हुए भवन ननमाषण स्वीकृनत
िारी की िा सकेंगी।
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18.4 यिद जिला कलेतटर/रािस्व अधधकारी द्वारा पूवष में रूपांतररत भूलम पर आवेदक द्वारा सक्षम स्तर से
स्वीकृनत प्राित कर ननमाषण कायष ककया गया है तथा वतषमान में नगरीय ननकायों के क्षेत्राधधकार में आने के
कारण आवेदक द्वारा यिद भवन मानधित्र अनुमोदन / संशोधन / पूणषता प्रमाण पत्र/अधधवास प्रमाण-पत्र हेतु
आवेदन प्रस्तुत ककया िाता है तो नगरीय क्षेत्र में सजम्मललत होने से सक्षम स्तर से िारी स्वीकृनत तथा
संपररवतषन / रूपांतरण आदेश की शतों के अनुरूप ककये गये ननमाषण को अनाधधकृत अथवा बबना स्वीकृनत
ननमाषण की श्रेणी में नहीं माना िावेगा तथा ऐसे आवेदनों पर इन ववननयमों के अनुसार भवन ननमाषण अनुज्ञा
शु्क व अन्य देय शु्क ललये िाकर आवश्यक कायषवाही ननयमानुसार की िा सकेगी।
समस्त नगरीय ननकायों द्वारा ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन अथवा पंिीकृत तकनीकीववदों/वास्तुववद
द्वारा िारी भवन मानधित्र अनुमोदन/भवन पूणषता प्रमाण-पत्र/भवन अधधवास प्रमाण-पत्र की सूिना भवन
स्वामी का नाम, पता, मोबाईल नं., ई-मेल एरेस /भवन मानधित्र आवेदन प्राजित िदनांक/भवन मानधित्र
अनुमोदन िदनांक तथा भवन स्थल के Latitude/Longitude/भूखण्र्ड की Google Map पर लोकेशन आिद
नगरीय ननकाय की वेबसाईट पर पृथक ललंक के रूप में उपलब्ध करवाया िाना अननवायष होगा।
अनुसूिी- 1
ववलभन्न गनतववधधयााँ एवं कायष संगत के आधार पर आवश्यक भवनों का वववरण
क्र.सं.
भवनों
का
प्रकार
गनतववधधयों एवं कायष संगत
1
आवासीय
स्वतंत्र आवासीय, बहु-आवासीय, पलेट्स, ग्रुप हाउलसंग, स्टुडर्डयों अपाटषमेंट, ररटायमेंट
होम्स, हॉस्टल, फामष हाउस/पयाषवरण मैत्री आवास, अकोर्डेबल हाउसेि ।
2
वाखणजज्यक
कन्फेतशनरी
बािार
पशु
बािार,
िारा
बािार,
खाद
तेल/घी
बािार,
खाद्यान/दाल/मसाला/शुष्क फल बािार, बारदाना बािार, िाय बािार, ककराना बािार,
मुगी उत्पाद बािार, वस्त्र होिरी एवं गारमेंट बािार लौह एवं इस्पात/हार्डषवेयर बािार
पेन्ट एवं वाननषश बािार पत्थर पट्टी बािार संगमरमर एवं अन्य बबज्र्डंग स्टोन बािार
इंट/बिरी/ िूना बािार, सेनीटरी कफिटंग बािार अन्य ननमाषण सामग्री वस्तु बािार
मत्स्य एवं मांस बािार रसायन बािार, औषध बािार श्य धिककत्सा/वैज्ञाननक
उपकरण बािार, कागि/लेखन सामग्री/पुस्तक प्रकाशन बािार, मुद्राणालय क्षेत्र
इलेतिोननक/ववद्युत सामान बािार, ऑटोमोबाइल एवं अन्य इंिीननयररंग पुिाष बािार,
लुबिकेिटंग ऑयल बािार, टायर एवं ट्यूब बािार, पारम्पररक हस्तकला बािार,
लश्पीकृत प्रस्तर बािार, पटाखा बािार, कार्डष बोर्डष कन्टेनसष एवं कागिी थैली बािार,
तम्बाकू एवं सहउत्पाद बािार, िलाजस्टक उत्पाद बािार क्राकरी एवं बतषन बािार, सोना,
िॉदी, िवाहरात एवं रत्न बािार, िमष उत्पाद बािार, साईककल बािार, धातु उत्पाद
बािार, खखलौना एवं खेलकूद के सामान का बािार, खुदरा दुकाने ररपेयर शॉप / सववषस
शॉप/ववववध ववननमाषण दुकान, साितािहक बािार/हाट बािार, बेडर्डंग बूथ (जस्थर)
ककयोस्क, अनौपिाररक खुदरा दुकाने, रेस्टोरेंट/कैफेटेररया ननिी क्षेत्र के व्यावसानयक
प्रनतष्िान, बैंक, प्रदशषनी एवं बबक्री क्षेत्र, केटरर, पेिोल/गैस कफललंग स्टेशन, इलेजतिक
व्हीकल िाजििंग स्टेशन, िंक शॉप, पुष्म ववक्रेता, र्डेयरी बूथ, फल एवं सब्िी की दुकान,
नाई की दुकान, लसनेमा, लमनीिलेतस, म्टीिलेतस, धमष कॉटा, वववाह स्थल, गेस्ट
हाउस/लोजिंग एवं बोडर्डिंग हाउस ।
323
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3
पयषटन इकाई
होटल, होटल हाउलसंग, ररसोटष/ररसोटष हाउलसंग / है्थ ररसोटष/ स्पोटषस ररसोटष/मोटल एवं
पयषटन नीनत में उ्लेखखत अन्य उपयोग।
4
संस्थागत
सरकारी एवं अर्द्षसरकारी कायाषलय, स्वायत्त शासन कायाषलय, सरकारी आरक्षक्षत क्षेत्र,
शैक्षखणक संस्थान, धिककत्सा संस्थान, ऑटो मोबाई्स राईववंग स्कूल, व्यावसानयक
प्रबन्ध संस्थान, होटल प्रबन्ध संस्थान, ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान, स्वयंसेवी संस्थाऐं,
औद्योधगक प्रलशक्षण संस्थान, सरकारी/अर्द्ष सरकारी एवं सावषिननक क्षेत्र के प्रलशक्षण
संस्था, वोकेशनल प्रलशक्षण संस्थान, खेलकूद प्रलशक्षण संस्थान, रेन बसेरा, धमषशाला,
लशशु सदन/कामकािी मिहला सदन, वृर्द्ावस्था सदन, प्रौढ लशक्षा/लशक्षाकमी केन्द्र
आिद, कला, एवं हस्तकला प्रलशक्षण केन्द्र, आंगनबार्डी केन्द्र, पैथोलॉजिकल
लैबोरेिी/जतलननक/ र्डाइग्नोजस्टक सेन्टर, प्रसूनत नलसिंग सदन, मात एवं लशशु स्वास््य
केन्द्र, ननिी नलसिंग सदन, संग्रहालय, कला दीधाष, िलेनेटोररयम, मिहला सदन,
सामुदानयक केन्द्र, स्थायी व्यापार मेला भूलम, योग एवं साधना केन्द्र, धालमषक एवं
सामाजिक सांस्कृनतक केन्द्र, श्मशान, कबिस्तान/सीमेिी, अजग्नशमन केन्द्र, िेल,
सुधार/बाल अपराध सदन, टेललफोन एतसिेंि, र्डाकघर, तारघर ननिी कोररयर सेवा,
दूरदशषन केन्द्र, आकाशवाणी, दूरसंिार टावर, एवं स्टेशन, गैस बुककंग /सिलाई स्थान,
पुललस थाना, पुललस िौकी, पुललस लाइन, नागररक सुरक्षा/होम गार्डष, फोरजन्सक ववभाग
प्रयोगशाला, सभा भवन, सॉफ्टवेयर एिलीकेशन, कॉल सेन्टर, मेडर्डकल िान्सकक्रपशन,
बायो इन्फोरमेिटक, वेब डर्डजिटल र्डवलपमेंट सेन्टर, सूिना प्रोद्योधगकी।
5
औद्योधगक
कृवष आधाररत उद्योग, यांबत्रकी, अलभयांबत्रकी, रसायन, एवं औषध उद्योग, धाजत्वक
उद्योग, वस्त्र उद्योग, ग्लास एवं लसरेलमक उद्योग, िमष उद्योग, सीमेंट उद्योग,
िोखखम प्रधान उद्योग, िलाजस्टक उद्योग, ग्रेनाईट उद्योग, संगमरमर उद्योग, एवं
अन्य किटंग एवं पॉलललशंग उद्योग, सेनेिी वेयर उद्योग, सीमेंट उत्पाद उद्योग, बबिली
सामग्री उद्योग, इलेतिाननक उद्योग, गललिा उद्योग, स्टील फनीिर उद्योग, वस्त्र
रंगाई एवं छपाई उद्योग, टायर ररिेडर्डंग उद्योग, वध एव अन्य मांस प्रौसेलसंग उद्योग,
कुटीर / गृह उद्योग, र्डेयरी िलांट, स्टोन क्रेशर, खनन एवं खदान, ईंट िूना भट्ट,
भण्र्डारागार, भण्र्डारण एवं अ-ज्वलनशील वस्तुओं के ललए डर्डपो, को्र्ड स्टोरेि एवं
दुग्धप्रशीतक संयत्र, िंक यार्डष पेिोल उत्पादन डर्डपो गैस गोदाम कोल यार्डष, ईधन, लकर्डी
यार्डष, स्टीलयार्डष, र्डेयरी उत्पाद योिना, ऑटो सववषस स्टेशन।
6
वेयर
हाउस/गोदाम
कृवष आधाररत वेयर हाउस, सामान्य वेयर हाउस, गैस गोदाम, भर्डाण्रण हेतु अन्य
गोदाम।
7
अमोद-प्रमोद
स्पोट्षस कॉम्पलेतस, एम्यूिमेंट पाकष।
8
ववशेष प्रकृनत
िोस कूर्डाकरकट संग्रह केन्द्र, िोस कूर्डाकरकट उपिार संयत्र एवं ननस्तारण भूलम के
भवन, सीवरेि व गन्दा िल उपिार संयत्र, सुलभ शौिालय / पजब्लक शौिालय, िमड़ी
एवं ह्र्डी संग्रह केन्द्र, वध गृह, वाटर कफ्टर एवं िीटमेंट िलान्ट, िल सेवा के िलाशय
एवं पजब्लक स्टेशन, ियाउ, पावरधग्रर्ड स्टेशन, ववद्युत उत्पादन संयत्र, पाकष एवं खेल के
मैदान, अन्य खुले स्थान, जस्वलमंग पूल, खुला धथयेटर/रंगमंि, गो्फ कोसष,
पोलोग्राउण्र्ड, इण्र्डोर स्टेडर्डयम, आउटर्डोर स्टेडर्डयम, खेलकूद पररसर, रीिनल पाकष /
शहर स्तरीय पाकष, पक्षी अभयारण्य, वनस्पनत पाकष, प्राणी ववज्ञान पाकष, यातायात
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प्रलशक्षण पाकष, एतयूररयम, व्यापक पररवहन कोररर्डोर, पाककिंग स्थल, तांगा स्टेण्र्ड, िेला
स्टेण्र्ड, बेलगार्डी / ऊाँटगार्डी स्टेण्र्ड, ररतशा स्टेण्र्ड, टैतसी स्टेण्र्ड, बस स्टॉप, बस स्टेण्र्ड,
रेलवे स्टेशन, रेलवे सामान यार्डष, रेलवे यार्डष, एयर पोटष, हैलीपेर्ड, एयर कारगो पररसर,
नगर पाललका िूाँगी िौकी, िक टलमषन्स / िक स्टेण्र्ड, पथकर िौकी, बबक्री कर िौकी,
िैक पोस्ट, बस िटककट, बुककंग एवं आरक्षण कायाषलय, कन्टेनर सेवा पररसर, कृवष
अनुसंधान फामष, कृवष फामष, पुष्प कृवष फामष, िटश्यूक्िर, उपवन, पौधशाला, मुगी
पालन, र्डेयरी एवं सूअर / बकरी एवं भेर्ड/अश्व फामष, कक्रकेट स्टेडर्डयम, स्पोटषस तलब और
एकेर्डमी।
नोट :- उपरोतत ववशेष प्रकृनत के भवनो की गनतववधधयों एवं कायष के ललए भवन िहााँ भी आवश्यक हो मुख्य नगर
ननयोिक, रािस्थान द्वारा मानक स्तर ननधाषररत ककए िा सकेंगे।
उतत अनुसूिी को राज्य सरकार द्वारा संशोधधत ककया िा सकेगा।
अनुसूिी-2
भवन ननमाषण संबंधधत दरें
क्र.सं.
शु्क का प्रकार
ननमाषण का प्रकार
शु्क दर रूपये में
1.
िीि फीस (प्राथषना
पत्र के साथ देय)
भूखण्र्ड क्षेत्रफल पर
गैर वाखणजज्यक भूखण्र्ड
(आवासीय / संस्थागत/पयषटन
ईकाई/औद्योधगक/वेयर हाउस)
15/- प्रनत वगषमीटर
(अधधकतम रालश 1,00,000/-)
वाखणजज्यक / लमधश्रत भूखण्र्ड
45/- प्रनत वगषमीटर
(अधधकतम रालश 3,00,000/-)
2.
भवन मानधित्र
अनुमोदन शु्क
(अनुमोिदत
मानधित्र िारी
करने से पूवष देय)
500 व.मी. तक गैर वाखणजज्यक
भूखण्र्ड हेतु
प्रस्ताववत मंजिलों की संख्या ×
भूखण्ि का क्षेत्रफल व. भी. में x
30/- (उदाहरण-200 प.मी. के भूखण्र्ड
पर भू-तल व दो मंजिल प्रस्ताववत
होने पर रालश 3 x 200 x 30 18
000/-)
500 व.मी. क्षेत्रफल तक के
वाखणजज्यक / लमधश्रत भूखण्र्ड हेतु
प्रस्ताववत मंजिलों की संख्या
भूखण्र्ड का क्षेत्रफल व मी. में x
95/(उदाहरण- 200 य.मी. के भूखण्र्ड
पर भू-तल व दो मंजिल प्रस्ताववत
होने पर रालश 3 x 200 x 95=
57000/-)
500 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूखण्ि पर प्रस्ताववत सकल ननलमषत
क्षेत्र के आधार पर ननम्न शु्क देय होगा-
(1) गैर वाखणजज्यक भूखण्र्ड हेतु
60/- प्रनत व. मी.
325
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(2) वाखणजज्यक / लमधश्रत भूखण्र्ड
हेतु
95/- प्रनत व. मी.
(3) पेिोल पम्प (समस्त क्षेत्रफल)
भूखण्र्ड का क्षेत्रफल x 95/- प्रनत द. मी.
3.
शहरी
गरीबों
को
आधारभूत सुववधाएाँ
(BSUP
shelter
fund)
बहुमंजिले भवन (15 मीटर से अधधक ऊाँिाई के भवन)
लमधश्रत/वाखणजज्यक
सकल ननलमषत क्षेत्र के आधार पर
25/- प्रनत वगषमीटर
फामष हाउस/आवासीय, संस्थागत
/औद्योधगक / वेयर हाउस
सकल ननलमषत क्षेत्र के आधार पर 10/-
प्रनत वगषमीटर
4.
वषाष िल संग्रहण एवं
वृक्षारोपण
हेतु
अमानत
रालश
(ररफन्र्डेबल)
भवन
(15
मीटर
ऊाँिाई
तक)
समस्त
उपयोगों के भूखण्र्डों
हेत
भूखण्र्ड (225 से अधधक व 500
वगषमीटर तक)
50000/- रूपये
भूखण्र्ड (500 से अधधक व 750
वगषमीटर तक)
75000/- रूपये
भूखण्र्ड (750 से अधधक व 2500
वगषमीटर तक)
1 लाख
भूखण्र्ड (2500 से अधधक व 4000
वगषमीटर तक)
2 लाख
भूखण्र्ड (4000 से अधधक व 10000
वगषमीटर तक)
3 लाख
भूखण्र्ड
(10000
वगषमीटर
से
अधधक)
5 लाख
नोट- जिन प्रोिेतटों का ररयल एस्टेट (रेगुलेशन एण्र्ड र्डवलपमेंट) अधधननयम, 2016 एवं इसके तहत
बनाये गये रािस्थान ररयल एस्टेट (रेगुलेशन एण्र्ड र्डवलपमेंट) ननयम, 2017 के प्रावधानों के तहत
पिीकरण करवाया िाना अननवायष है, ऐसे प्रोितट्स को छोड़कर, अन्य प्रस्ताववत भवनों हेतु
उपरोततानुसार ननधाषररत अमानत रालश को ननयमानुसार प्रावधानों की सुननजश्ित करने हेतु भवन
ननमाषण स्वीकृनत िारी करने से पूवष नकद बैंक राफ्ट/ बैंक गारन्टी के रूप में भवन ननमाषता द्वारा
स्थानीय ननकाय को िमा कराने होंगे। यह अमानत रालश अधधवास प्रमाण-पत्र िारी ककये िाने के
उपरान्त भवन ननमाषता को लौटाई िा सकेगी।
5.
वषाष िल संग्रहण एवं
वृक्षारोपण
हेतु
अमानत
रालश
(ररफन्र्डेबल)
भवन
(15 मीटर ऊाँिाई से
अधधक ऊाँिाई के)
भूखण्र्ड (750 से अधधक व 2500
वगषमीटर तक)
2 लाख
भूखण्र्ड (2500 से अधधक व 4000 4
लाख वगषमीटर तक)
4 लाख
भूखण्र्ड (4000 से अधधक व
10000 वगषमीटर तक)
6 लाख
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समस्त उपयोगों के
भूखण्र्डों हेतु
भूखण्र्ड (10000 वगषमीटर से
अधधक)
10 लाख
6.
बेटरमेन्ट लेवी
आवासीय
संस्थागत/पयषटन
ईकाई/औद्योधगक/वेयर
हाउस
/
अमोद-प्रमोद उपयोग हेतु
आवासीय आरक्षक्षत दर का 20 प्रनतशत
वाखणजज्यक उपयोग हेतु
आवासीय आरक्षक्षत दर का 40 प्रनतशत
जिन भूखण्र्डों पर बहुमंजिला भवन प्रस्ताववत है, ऐसे प्रकरणों को छोर्डकर अन्य समस्त
प्रकरणों में बैटरमेंट लेवी भवन मानधित्र िारी ककये िाने से पूवष एक मुश्त िमा करवाई
िानी होगी।
बहुमंजिला भवन प्रस्ताववत होने लेय बेटरमेंट लेवी की रालश ववकासकताष द्वारा
ननम्नानुसार पााँि ककश्तों में िमा करवाई िा सकेगीः-
वववरण
प्रनतशत
समयावधध
(i)
प्रथम ककश्त
बेटरमेंट लेवी का 20 प्रनतशत
भवन मानधित्र स्वीकृनत िारी करने से
पूवष
(ii)
द्ववतीय ककश्त
बेटरमेंट लेवी का 20 प्रनतशत
भवन मानधित्र स्वीकृनत िारी करने की
नतधथ से छह माह
(iii)
तृतीय ककश्त
बेटरमेंट लेवी का 20 प्रनतशत
भवन मानधित्र स्वीकृनत िारी करने की
नतधथ से एक वषष
(iv)
ितुथष ककश्त
बेटरमेंट लेवी का 20 प्रनतशत
भवन मानधित्र स्वीकृनत िारी करने की
नतधथ से एक वषष छह माह
(iv)
पंिम ककश्त
बेटरमेंट लेवी का 20 प्रनतशत
भवन मानधित्र स्वीकृनत िारी करने की
नतधथ से दो वषष
नोट:-
1. उपरोततानुसार ककश्तों की रालश के उत्तर िदनांककत िैक (Post Dated Cheque) लेकर ही
मानधित्र स्वीकृत ककये िावे।
2. उत्तर िदनांककत िैक (Post Dated Cheque) अस्वीकृत (Dishonour) होने पर िैक में
उ्लेखखत िदनांक से 15 प्रनतशत प्रनत वषष की दर से ब्याि वसूलनीय होगा।
3. अंनतम ककस्त िमा होने की ताररक तक सम्पूणष रालश िमा नहीं होने पर अधधकतम छह
माह में 15 प्रनतशत ब्याि की दर से मय ब्याि रालश िमा करवाई िानी होगी।
4. बेटरमेंट लेवी हेतु अनतररतत बी.ए.आर. क्षेत्र का न्यूनतम 15 प्रनतशत क्षेत्रफल के बराबर
क्षेत्रफल की इकाईयां स्थानीय ननकाय को रहन रखनी होगी। जिसका उ्लेख नगरीय
ननकाय द्वारा िारी स्वीकृत मानधित्र में एवं भवन मानधित्र स्वीकृनत पत्र में करना
अननवायष होगा।
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5. यिद बबन्दु संख्या 03 में ननधाषररत अवधध में सम्पूणष बेटरमेंट लेवी ब्याि िमा नहीं कराई
िाती है तो रहन रखे गये इकाई का कब्िा कर बेिान ककया िा सकेगा। नगरीय ननकाय
द्वारा इस अवधध को 15 प्रनतशत की दर से ब्याि एवं बकाया मूल रालश की न्यूनतम 20
प्रनतशत की पैन्टी के साथ 01 वषष के ललये बढाया िा सकेगा। उतत ववस्ताररत अवधध
में भी वांनछत रालश िमा नहीं करवाये िाने पर अनुमोिदत मानधित्र स्वतः ही ननरस्त
माने िावेगें एवं स्थानीय ननकाय द्वारा भवन का ननमाषण कायष रूकवाया िाकर भवन को
सील करने की कायषवाही की िावेगी।
6. भवन का पूणषता प्रमाण पत्र/आंलशक पूणषता प्रमाण पत्र स्थानीय ननकाय अथवा पंिीकृत
तकनीकीववद् द्वारा बेटरमेंट लेवी की सम्पूणष रालश मय ब्याि (यिद देय हो तो) िमा होने
का अदेय प्रमाण पत्र/रहन मुतत प्रमाण पत्र संबंधधत ननकाय द्वारा िारी ककये िाने की
सुननजश्ितता उपरान्त ही िारी ककये िा सकेगा। इसकी सम्पूणष जिम्मेदारी पूणषता प्रमाण
पत्र/आंलशक पूणषता प्रमाण पत्र िारी करने वाले नगरीय ननकाय के अधधकारी / पंिीकृत
तकनीकीववद् की होगी।
7. इन ववननयमों से पूवष के अनुमोिदत प्रकरणों में भी िहााँ ककस्तों में बेटरमेंट लेवी िमा
करवाई िानी हो, उनमें भी पूणषता प्रमाण पत्र संबंधधत ननकाय/एमपैन्र्ड आककषटेतट द्वारा
संबंधधत ननकाय से अदेय प्रमाण पत्र िारी करने के पश्िात् ही ऐसे प्रकरणों में पूणषता
प्रमाण पत्र िारी ककये िायेंगे।
8. बैटरमेन्ट लेवी हेतु समस्त उत्तर िदनांककत िैक (Post Dated Cheque) िमा होने की
सुननजश्ितता होने के उपरान्त ही पूणषता/आंलशक पूणषता प्रमाण पत्र िारी ककया िावें।
7.
लेबर सेस
10 लाख रूपये की लागत तक के ननिी आवास ननमाषण कायष पर
उपकर देय नहीं होगा। अन्य भूखण्र्डों हेतु भवन ननमाषण स्वीकृनत
िारी करने से पूवष प्रथम वषष में ववकासकताष द्वारा ककये िा रहे
ननमाषण की लागत की 1 प्रनतशत की दर से रालश श्रम ववभाग में
िमा करवा कर रसीद प्रस्तुत करनी होगी। भवन पूणषता प्रमाण पत्र
िारी करने से पूवष ननमाषण लागत की कुल 1 प्रनतशत रालश श्रम
ववभाग में िमा कराकर श्रम ववभाग से अनापजत्त प्रमाण पत्र प्राित
ककया िाना होगा।
8.
फायर सेस
राज्य सरकार के आदेश िदनांक 21.01.2020 के अनुसार अजग्नशमन
रालश एजतसस बैंक के केन्द्रीकृत खाता सख्या 919010091350994
िांि सी-स्कीम ियपुर आई.एफ.एस. कोर्ड UTIBOCCH274 में िमा
करानी होगी। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर
िारी आदेशों के अनुसार अजग्नशमन अनापजत्त प्रमाण पत्र लेना एवं
उसे पुन वैध करवाना अननवायष होगा।
9.
(i) भवन पूणषता प्रमाण
पत्र
गैर वाखणजज्यक
10/- प्रनत व.मी सकल ननलमषत क्षेत्र
पर, अधधकतम रालश 2.0 लाख
लमधश्रत / वाखणजज्यक
20/- प्रनत व.मी सकल ननलमषत क्षेत्र
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पर, अधधकतम रालश 4.0 लाख
(ii) भवन अधधवास
प्रमाण पत्र
गैर व्यावसानयक
05/- प्रनत व.मी सकल ननलमषत क्षेत्र
पर, अधधकतम रालश 1.0 लाख
लमधश्रत / वाखणजज्यक
10/- प्रनत व.मी सकल ननलमषत क्षेत्र
पर, अधधकतम रालश 2.0 लाख
10.
भवन ववस्तार-
यिद ककसी पूवष ननलमषत भवन के ननलमषत क्षेत्र में ववस्तार ककया है तो अनतररतत प्रस्ताववत
ननमाषण क्षेत्र/मंजिल पर क्र.सं. 1, 2 व 3 एवं बेटरमेंट लेवी (यिद लागू हो तो) के अनुसार रालश
देय होगी। ऐसे ववस्ताररत क्षेत्र हेतु ननम्नानुसार देय फायर सेस, लेबर सेस आिद िमा
करवाने होंगे।
11.
अनुमोिदत भवन मानधित्र की वैध अवधध में संशोधन -
आवदेक द्वारा एक बार ननमाषण स्वीकृनत प्राित करने के पश्िात् अनुमोिदत भवन (Validity)
मानधित्र की वैध अवधध के दौरान मानधित्र संशोधधत कर अनुमोिदत कराए िाते है, तो
अनुमोदन शु्क का 20 प्रनतशत देय होगा।
12.
अनुमोिदत भवन मानधित्र की वैध अवधध पश्िात् सशोधन -
यिद ननधाषररत वैध अवधध के पश्िात् संशोधन करवाया िाता है तो अनुमोदन शु्क का 40
प्रनतशत देय होगा।
13.
अनुमोिदत भवन मानधित्रों की अनुज्ञा अवधध बढाने बाबत-
भवन मानधित्रो की अनुज्ञा अवधध, भवन मानधित्र अनुमोदन कर िारी ककये िाने की िदनांक
से सात वषष देय होगी। ननधाषररत अवधध के पश्िात भी ननमाषण पूणष नहीं होने पर अनुमोदन
शु्क की 20 प्रनतशत रालश लेकर आगामी 02 वषष के ललए तथा इसके अनतररतत अवधध हेतु
प्रनत वषष हेतु अनुमोदन शु्क की 20 प्रनतशत रालश लेकर मानधित्र अनुज्ञा अवधध बढाई िा
सकेगी।
14.
रािकीय एवं अर्द्ष-रािकीय उपयोग के भवनों की ननमाषण स्वीकृनत हेतु शु्क देय नहीं होगा।
सामाजिक एव धालमषक कायों मे अग्रखण अलाभकारी पिीकृत िैररटेबल संस्थाएाँ को लोक
उपयोगी सुववधाऐं यथा धिककत्सा सुववधाऐं, शैक्षखणक सुववधाऐं, वृर्द्ाश्रम, अनाथालय, नारी
ननकेतन, कुष्िाश्रम, धमषशाला, ननशततिन केन्द्र, नशामुजतत केन्द्र कन्याश्रम, बालगृह आिद
भवनों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर िारी ववलभन्न नननतयों में उ्लेखखत
प्रावधानों अनुसार छूट लागू होगी।
15.
मैकेननकल पाककिंग की सुननजश्ितता करने हेतु आवेदक से प्रनत मैकेननकल कार पाककिंग
(सरफेस कार पाककिंग के अनतररतत) एक लाख रूपये अमानत रालश बैंक गारंटी के रूप में ली
िावेगी, भवन अनुज्ञा की अवधध 07 वषष की वैद्यता अनुसार बैंक गारन्टी की वैद्यता भी 07
वषष हेतु प्रस्तुत करनी होगी। उतत बैंक गारन्टी ननधाषररत मैकेननकल कार पाककिंग के ननमाषण
की सुननजश्ितता के पश्िात् भवन पूणषता प्रमाण पत्र िारी करने पर लौटा दी िावेगी।
329
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नोट :- उपरोततानुसार वविहत भवन ननमाषण संबधी रालश हेतु आवेदक द्वारा मांग पत्र िारी होने की
िदनांक से 60 िदवस की अवधध में मांग रालश िमा करानी होगी। 60 िदवस की अवधध में रालश
िमा न होने पर अगले 60 िदवस में 15 प्रनतशत ब्याि के साथ रालश िमा करायी िा सकेगी।
ब्याि की गणना ववलम्ब अवधध के ललए ही की िावगी। मांग पत्र िारी होने की िदनांक से
यिद 120 िदवस की अवधध में भी मांग रालश िमा न होने पर िांि शु्क िब्त कर प्राित
आवेदन को ननरस्त ककया िा सकेगा। तत्पश्िात् आवेदक को भवन ननमाषण स्वीकृनत हेतु पुनः
आवेदन प्रस्तुत ककया िाना होगा।
16 बहुननवास इकाई के भवनों में योिनाओं में आधाभूत सुववधाओं के सुदृढीकरण हेतु प्रनत ननवास इकाई 25000/-
रूपये अनतररतत रालश (अन्य सभी देय शु्क के अनतररतत) देय होगी।
17 गैर व्यावसानयक भूखण्र्डों पर ननयमानुसार व्यवसानयक उपयोग प्रस्ताववत होने पर व्यवसानयक उपयोग के
क्षेत्रफल पर आवासीय आरक्षक्षत दर का 40 प्रनतशत शु्क देय होगा।
18 राज्य सरकार की ववलभन्न नीनतयों के तहत स्वीकृत प्रोिेतट में नीनत के अनुरूप प्रदत्त आंलशक / पूणष छूटें लागू
होंगी।
19 ररटायषमेंट होम्स की भवन ननमाषण स्वीकृनत हेतु भवन मानधित्र अनुमोदन शु्क एवं शहरी गरीबों को
आधारभूत सुववधाऐं हेतु शु्क लेय नहीं होगें।
अनुसूिी 3
भवन ननमाषण हेतु आवश्यक शपथ पत्र/अनापजत्त प्रमाण पत्र/सिटषकफकेट संबंधधत ववभाग से प्राित ककया िाना होगा
:-
क्र
सं
आनापजत्त/सिटष
कफतट
आवश्यकता
मानधित्र
अनुमोदन के
समय
पूणषता प्रमाण
पत्र के समय
अधधवास
प्रमाण पत्र के
समय
1.
Fire NOC
राज्य सरकार के आदेश
िदनांक
20.01.2020
के
अनुसार आवश्यक होने पर
शपथ पत्र
-
स्थाई फायर
एनओसी
2.
Airport NOC
ववननयम 4.15 (×) के
अनुसार
मानधित्र
अनुमोदन के
समय प्रस्तुत
ककया िाना
है।
-
-
3.
Environment
NOC
from
Environment
Department
20,000 व.मी. से अधधक
सकल ननलमषत क्षेत्रफल होने
पर
शपथ पत्र
पूणषता प्रमाण
पत्र के समय
प्रस्तुत ककया
िाना है।
-
4.
Consent to
Establish
from Pollution
Control Board
2500 व.मी. सकल ननलमषत
क्षेत्रफल होने पर
शपथ पत्र
पूणषता प्रमाण
पत्र के समय
प्रस्तुत ककया
िाना है।
-
Hkkx 6 ¼[k½
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5.
Consent to
Operate
from Pollution
Control Board
2500 व.मी. सकल ननलमषत
क्षेत्रफल होने पर
शपथ पत्र
-
अधधवास
प्रमाण
पत्र
प्राित
ककये
िाने
से 3
माह
की
अवधध
में
प्रस्तुत ककया
िाना है।
6.
Labour Cess- No
Dues Certificate
10 लाख रूपये की लागत
तक
के
ननिी
आवास
ननमाषण कायष पर उपकर देय
नहीं होगा। शेष सभी पर
उपकर देय होगा।
प्रथम वषष में
ककये िाने
हेतु ननमाषण
क्षेत्रफल की
रालश का 1
प्रनतशत
पूणषता प्रमाण
पत्र के समय
प्रस्तुत ककया
िाना है।
-
7.
IBS NOC
Multistoried buildings,
Educational Institutions,
Hospitals, Office Building
and Shopping mall/
Commercial Complexes.
शपथ पत्र
-
-
8.
Rain water
Harvesting
225 वगषमीटर तथा इससे
अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्डों ।
शपथ पत्र
पूणषता प्रमाण
पत्र के समय
प्रस्तुत ककया
िाना है।
-
9.
Structural
Certificate
15 मी. से अधधक ऊाँिाई के
भवन हेतु
शपथ पत्र
(प्रपत्र-7)
पूणषता प्रमाण
पत्र के समय
प्रस्तुत ककया
िाना है।
(प्रपत्र-8)
-
10. Service
Drawings
15 मी. से अधधक ऊाँिाई के
भवन प्रस्ताववत होने पर।
शपथ पत्र
पूणषता प्रमाण
पत्र के समय
प्रस्तुत ककया
िाना है।
-
11. Green Building
Certificate
10,000 व.मी. से अधधक
क्षेत्रफल के भूखण्र्डों पर
शपथ पत्र
ग्रीन बबज्र्डंग
सिटषकफकेट
-
12. RECBC
Certificate
100 KW & above connected
load or 120 KW & above
contract demand non-
residential building
शपथ पत्र
-
-
नोट :- उतत के अनतररतत ककसी ववशेष प्रकरण में राज्य सरकार के आदेश अथवा स्थानीय ननकाय के
िाहे अनुसार आवश्यक दस्तावेि सम्बंधधत संस्था / ववभाग से प्राित ककये िाने होंगे।
331
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अनुसूिी 4
भवन ननमाषण से संबंधधत पयाषवरणीय शतें िो कक पयाषवरण मैत्री हाउलसंग में भी उपयोग की िावेगी।
क-
5000 वगष मीटर से उपर और 20000 वगष मीटर तक के सकल ननलमषत क्षेत्रफल के ललए अननवायष
पयाषवरणीय शते
क्र.सं.
माध्यम
पयाषवरणीय शते
1.
प्राकृनतक ननकासी
प्राकृनतक ननकासी प्रणाली की इनलेट और आउटलेट बबन्दु को
यथावत् रखा िाएगा पानी के ननबाषध बहाव को सुननजश्ित करने
के ललए िैनल का आकार पयाषित होना िािहए।
2.
िल संरक्षण-वषाष िल
संग्रहण और भू-िल
पुनभषरण
एक वषाष संग्रहण योिना को डर्डिाइन करने की आवश्यकता है
जिसमें पुनभषरण नछद्रो/बोर (5000 वगष मीटर सकल ननलमषत क्षेत्र
पर कम से कम एक) िदया िाएगा। वषाष से संग्रहीत िल को
घरेलू कायों में पुनः उपयोग के ललए टैंक में इकट्ठा करना
िािहए। यह सब एक पृथक पानी की टंकी और पाईप लाईन की
व्यवस्था के द्वारा ककया िाएगा ताकक यह ियपुर िलापूनतष के
पेयिल में न लमल सके। अनतररतत संग्रहीत ककये हुए बरसाती
िल को इसकी सफाई की व्यवस्था के बाद पाइप लाईन के
द्वारा पररसर में ट्यूबवेल बोर से िोर्डना िािहए।
2. (क)
खर्डंिे (Unpaved area) का क्षेत्र, खुले स्थान का 20 प्रनतशत अथवा
इससे ज्यादा होगा।
3.
िोस अपलशष्ट प्रबंधन
अपलशष्ट के पृथतकरण के ललए भूलम पर अलग-अलग गीले और
सूखे बबन्स उपलब्ध करवाए िाने िािहए।
4.
ऊिाष
सावषिननक स्थानों पर एल.ई.र्डी/सौर लाईटें लगाई िानी िािहए।
5.
वायु की गुणवता एवं
शोर
ननमाषण कायष के दौरान धूल, धुआाँ और कूड़ा-करकट रोकथाम
मापांक िैसे कक स्कीन, मोरिाबंदी (Barricading) लगाई िाएगी।
स्थल पर रेत और सामग्री लाने वाले िकों केललए िलाजस्टक /
नतरपाल के कवरों का उपयोग ककया िाना िािहए।
Hkkx 6 ¼[k½
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5. (क)
र्डी.िी. सैट की ननकास नली, यिद लगाई गई हो, भवन से कम से
कम 10 मीटर की दूरी पर हो। यिद वह 10 मीटर से कम की
दूरी पर है तो ननकास नली को भवन से 3 मीटर उपर उिाया
िाना िािहए।
6.
हररत कवर
प्रनत 50 वगष मीटर भूलम के ललए कम से कम 2 पेर्ड लगाया
िाएगा और इसकी देखभाल की िाएगी। इस उद्देश्य के ललए
ववद्यमान पेर्डों को भी माना िाएगा। पेर्डों की स्थानीय प्रिानतयों
लगाने को वरीयता दी िानी िािहए।
6. (क)
िहााँ पेर्डों को काटने की आवश्यकता हो तो 1:3 के अनुपात (1
पेर्ड के कटने पर 3 पेर्ड लगाना) में इस आबंध के साथ प्रनतपूरक
पेर्ड लगाए िाएंगे कक ऐसे पेर्डों का रखरखाव ककया िाएगा।
ख- 20000 वगष मीटर से अधधक और 50000 वगष मीटर तक सकल ननलमषत क्षेत्र के ललए पयाषवरणीय शतें
क्र.सं.
माध्यम
पयाषवरणीय शते
1.
प्राकृनतक ननकासी
प्राकृनतक ननकासी प्रणाली की इनलेट और आउटलेट बबन्दु को
यथावत् रखा िाएगा पानी के ननबाषध बहाव को सुननजश्ित करने
के ललए िैनल का आकार पयाषित होना िािहए।
2.
िल संरक्षण-बरसाती
िल संग्रहण और
भूिल पुनभषरण
वहााँ बरसाती िल संग्रहण योिना बनाने की आवश्यकता है िहााँ
रीिािष बोर (न्यूनतम 4000 वगष मीटर भूलम) पर एवं उपलब्ध
होगा। िहााँ भी संभव हो बरसाती िल ननकास को रीिािष बोर से
िोर्डा िाए और अधधक िल, यिद कोई हो, को या तो स्थल के
सबसे नीिे के बबन्दु से िोर्डा िाए यिद प्राकृनतक िल संसाधन
ववद्यमान हो, अथवा इसे शहर के बरसाती िल लाईन से िोर्डा
िाए।
2. (क)
खर्डंिे (Unpaved area) का क्षेत्र, खुले स्थान का 20 प्रनतशत अथवा
इससे ज्यादा होगा।
3.
िोस अपलशष्ट
अपलशष्ट के पृथतकरण के ललए भूलम पर अलग-अलग गीले और
सूखे बबन्स उपलब्ध करवाए िाने िािहए।
4.
ऊिाष
सावषिननक स्थानों पर एल.ई.र्डी/सौर लाईटें लगाई िानी िािहए।
4. (क)
नवीनीकरणीय उिाष स्त्रोत, िैसे कक प्रकाश वो्टीय (Photo
voltaic cells) अथवा ववंर्ड लमल अथवा हाइबिर्ड, से उत्पन्न हुई
बबिली िोर्डे गए प्रयुतत भार का न्यूनतम 1 प्रनतशत उपलब्ध
करवाया िाए।
4. (ख)
नई एवं नवीनीकरणीय उिाष मंत्रालय के प्रावधानों के अनुसार 4
व्यजततयों के ललए 10 लीटर की न्यूनतम क्षमता के सोलर वॉटर
हीटर लगाए िाने िािहए।
4. (ग)
केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा फ्लाई ऐश बितस के उपयोग
के संबंध में समय-समय पर िारी आदेश / अधधसूिना/पररपत्र /
333
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संशोधधत प्रावधानों के तहत प्रावधान करने आवश्यक होगें।
5.
वायु की गुणवत्ता एवं
शोर
ननमाषण कायष के दौरान धूल, धुाँआ और कूड़ा-करकट रोकथाम
मापांक िैसे कक स्कीन, मोरिाबंदी (Barricading) लगाई िाएगी।
स्थल पर रेत और सामग्री लाने वाले िकों के ललए िलाजस्टक /
नतरपाल के कवरों का उपयोग ककया िाना िािहए।
ग-
50000 वगष मीटर से अधधक और 150000 वगष मीटर तक सकल ननलमषत क्षेत्र के ललए पयाषवरणीय शते
क्र.सं.
माध्यम
पयाषवरणीय शते
1.
प्राकृनतक ननकासी
प्राकृनतक ननकासी प्रणाली की इनलेट और आउटलेट बबन्दु को
यथावत् रखा िाएगा पानी के ननबाषध बहाव को सुननजश्ित करने
के ललए िैनल का आकार पयाषित होना िािहए।
2.
िल संरक्षण-
बरसाती िल
संग्रहण और
भूिल पुनभषरण
वहााँ बरसाती िल संग्रहण योिना बनाने की आवश्यकता है िहााँ
रीिािष बोर (न्यूनतम 4000 वगष मीटर भूलम) पर एवं उपलब्ध
होगा। िहााँ भी संभव हो बरसाती िल ननकास को रीिािष बोर से
िोर्डा िाए और अधधक िल, यिद कोई हो, को या तो स्थल के
सबसे नीिे के बबन्दु से िोर्डा िाए यिद प्राकृनतक िल संसाधन
ववद्यमान हो, अथवा इसे शहर के बरसाती िल लाईन से िोर्डा
िाए।
2.
(क)
खर्डंिे (Unpaved area) का क्षेत्र, खुले स्थान का 20 प्रनतशत अथवा
इससे ज्यादा होगा।
2.
(ख)
सक्षम प्राधधकारी से अनुमोदन के बबना भूिल नहीं ननकाला
िाएगा।
2.
(ग)
ननमाषण कायष में पेय िल के उपयोग को कम ककया िाए।
2.
(घ)
िल संग्रहण को बढावा देने के ललए लो फलो कफतसिर और
सैन्सर का उपयोग ककया िाए।
2.
(र्ड)
दोहरे िलजम्बंग लसस्टम के उपयोग से ग्रे और ब्लैक वॉटर अलग
ककए िाएं।
3.
िोस अपलशष्ट
अपलशष्ट के पृथतकरण के ललए भूलम पर अलग-अलग गीले और
सूखे बबन्स उपलब्ध करवाए िाने िािहए।
3.
(क)
सभी नॉन-बॉयोडर्डग्रेर्डेबल अपलशष्ट, प्राधधकृत पुनःिक्रण (Recyclers)
करने वाले को सुपुदष ककया िाए जिसके ललए प्राधधकृत पुनःिक्रण करने
वाले के साथ ललखखत टाई-अप ककया िाए।
3.
(ख)
न्यूनतम 0.3 ककलो/टेनेमेंट/िदन की क्षमता वाले आगेननक वेस्ट
कम्पोस्टर / वमीक्िर वपट लगाए िाने िािहए िबकक एस टी पी
कीिर्ड को खाद में बदलने के ललए उपयोग ककया िाए जिसका
उपयोग सील पर ककया िाए अथवा प्राधधकृत पुनःिक्रण करने
वाले को सुपुदष ककया िाए। जिसके ललए प्राधधकृत पुनःिक्रण करने
वाले के साथ ललखखत टाई-अप ककया िाए।
Hkkx 6 ¼[k½
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4.
ऊिाष
सावषिननक स्थानों पर एल.ई.र्डी/सौर लाईटें लगाई िानी िािहए।
4.
(क)
नवीनीकरणीय उिाष स्त्रोत, िैसे कक प्रकाश वो्टीय अथवा
ववंर्डलमल अथवा हाइबिर्ड, से उत्पन्न हुई बबिली िोर्डे गए प्रयुतत
भार का न्यूनतम 1 प्रनतशत उपलब्ध करवाया िाए।
4.
(ख)
नई एवं नवीनीकरणीय उिाष मंत्रालय के प्रावधानों के अनुसार 4
व्यजततयों के ललए 10 लीटर की न्यूनतम क्षमता के सोलर वॉटर
हीटर लगाए िाने िािहए।
4.
(ग)
केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा फ्लाई ऐश बितस के उपयोग
के संबंध में समय-समय पर िारी आदेश / अधधसूिना/पररपत्र /
संशोधधत प्रावधानों के तहत प्रावधान करने आवश्यक होगें।
4.
(घ)
भवनों के परोक्ष सौर डर्डिाइन (Passive solar design), जिनमें
वास्तुकलात्मक डर्डिाइन का उपयोग है, की अवधारणा द्वारा
एकीकृत परम्परागत उिाष-सक्षम उपकरणों िैसे कक मेकेननकल
और इलेतिीकल पम्पस, पंखे, लाईिटंग तत्व िैसे कक भवन
आररएंटेशन, लैण्र्डस्केवपंग (Landscaping). सक्षम भवन आवरण,
उपयुतत फेनशिेशन (Fenestration), डर्डिाईन द्वारा िदन के प्रकाश
में बढोतरी और थमषल मास, के उपयोग से उिाष खपत में कमी
होगी।
4.
(र्ड)
ऊिाष दक्षता ब्यूरो, भारत सरकार के समय-समय पर िारीमें यथा
संस्तुत अननवायष अनुपालन मानदण्र्डों (सभी प्रयोज्य भवनों के
ललए) का पालन करते हुए भवनों की कायाषत्मक आवश्यताओं के
ललए में उपयुतत व्यवस्था की िाए जिससे उिाष प्रणाली का
अधधकतम उपयोग हो, िो एक ववलशष्ट इन्र्डोर पयाषवरण बनाता
है।
5.
वायु की गुणवत्ता
एवं शोर
ननमाषण कायष के दौरान धूल, धुाँआ और कूर्डा-करकट रोकथाम
मापांक िैसे कक स्कीन, मोरिाबंदी लगाई िाएगी। स्थल पर रेत
और सामग्री लाने वाले िकों के ललए िलाजस्टक / नतरपाल के कवरों
का उपयोग ककया िाना िािहए।
5.
(क)
र्डी.िी. सैट की ननकास नली, यिद लगाई गई हो, भवन से कम से
कम 10 मीटर की दूरी पर हो। यिद वह 10 मीटर से कम की दूरी
पर है तो ननकास नली को भवन से 3 मीटर उपर उिाया िाना
िािहए।
6.
हररत कवर
प्रनत 50 वगष मीटर भूलम के ललए कम से कम 2 पेर्ड लगाया
िाएगा और इसकी देखभाल की िाएगी। इस उददेश्य के ललए
ववद्यमान पेर्डों को भी माना िाएगा।
6.
(क)
िहााँ पेर्डो को काटने की आवश्यकता हो तो 1:3 के अनुपात (1 पेर्ड
के कटने पर 3 पेर्ड लगाना) में इस आबंध के साथ प्रनतपूरक पेर्ड
लगाए िाएगे कक ऐसे पेर्डों को रखरखाव ककया िाएगा।
335
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7.
100 प्रनतशत अपलशष्ट िल के संशोधन की क्षमता वाला सीवेि
िीटमेंट िलांट लगाया िाएगा संशोधधत िल को बगीिो में पानी
देने और फ्ललशंग के ललए पुनःिकक्रत ककया िाए।
8.
पयाषवरण अवसंरिना िैसे कक सीवेि िीटमेंट िलांट, लैण्र्डस्केवपंग,
बरसाती िल संग्रहण, पयाषवरण हेतु पावर बैक-अप, संरिना,
पयाषवरणीय ननगरानी, िोस अपलशष्ट प्रबंधन और सौर एवं उिाष
संरक्षण के उपाय पररभावषत कायों जिम्मेदारी वाली पयाषवरण
ननगरानी सलमनत द्वारा िारी रखे िाएाँ।
नोटः-उपरोतत पयाषवरणीय शतें उपरोततानुसार अथवा संबंधधत ववभाग द्वारा समय-समय पर िारी िदशा-
ननदेशों के अनुरूप पालना सुननजश्ित की िानी होगी।
अनुसूिी - 5
500 मी. तक के भूखण्र्ड अथवा ऐसे भूखण्र्ड जिनमें अधधकतम 500 मी. ननलमषत क्षेत्रफल प्रस्ताववत हो, पर
भवन ननमाषण प्रारम्भ करने से पूवष स्थानीय ननकाय में िमा करवाये िाने हेतु वांनछत दस्तावेिों की
िैकललस्ट
िैकललस्ट एवं पंिीकृत तकनीकीववद् द्वारा प्रमाण पत्र
क्र.सं.
ववषय
संलग्न
1
भूखण्र्ड के Latitute/longitude भूखण्र्ड की Google Map पर लोकेशन
2
लीिर्डीर्ड व साइट िलान। (लीिर्डीर्ड/ स्वालमत्व संबंधधत दस्तावेिों का बार काउंलसल
ऑफ इजण्र्डया द्वारा पंिीकृत अधधवतता द्वारा प्रमाखणकरण मान्य होगा)
3
प्रस्ताववत ननमाषण का साईट िलान मय प्रस्ताववत सैटबैंक व भवन की प्रस्ताववत
ऊंिाई व मंजिलों की संख्या।
4
भूखण्र्ड के वतषमान फोटोग्राफ, आवेदक एवं तकनीकीववद के हस्ताक्षर व िदनांक
अंककत करते हुए।
5
व्यवसानयक भूखण्र्डों में पाककिंग हेतु प्रावधान दशशाषते हुए तकनीकीववद द्वारा
प्रमाखणत पाककिंग िलान
6
पंिीकृत तकनीकीववद का भवन ववननयमों अनुसार प्रावधानों की अनुपालना ककये
िाने का घोषणा-पत्र (प्रारूप-ब)
7
आवेदक द्वारा भवन ववननयम की पालना बाबत शपथ पत्र (प्रारूप-अ)
8
लीि एवं नगरीय ववकास कर की िमा की रसीद
Hkkx 6 ¼[k½
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9
मांग-पत्र अनुसार भवन अनुज्ञा शु्क िमा की रसीद (Self Assessment) (प्रारूप-स)
10
श्रलमक उपकर रालश (10 लाख से अधधक ननमाषण लागत पर ननमाषण लागत का
प्रनतशत) िमा की रसीद ।
11
नगरीय ववकास आवासन एवं स्वायत्त शासन ववभाग के आदेश िदनांक
21.01.2020 अनुसार देय होने पर फायर सैस िमा की रसीद
12
मौके पर सैटबेक में भवन ववननयमों के ववरूर्द् ननमाषण ना होने का शपथ-पत्र।
नोट- यिद भूखण्र्ड पर पूवष में ही बबना स्वीकृनत ननमाषण ककया िा िुका है तथा
यिद ऐसा ननमाषण भवन ववननयमों के अनुरूप है तो उसकी ननधाषररत शास्ती िमा
करवाई िानी होगी। यिद ववद्यमान ननमाषण भवन ववननयमों के प्रावधानों ववपरीत
है तो ऐसे ननमाषण को हटाये िाने की सुननजश्ितता के पश्िात ही उतत िेकललस्ट
प्रमाखणत की िायेगी।
13
अनुसूिी-3 में उ्लेखखत अनापजत्त / शपथ पत्र
14
प्रमाखणत ककया िाता है कक प्रश्नगत भूखण्र्ड एस-2 (िार दीवारी) क्षेत्र/ एयरपोटष से
2 कक.मी की पररधध/एयरपोटष अथॉररटी द्वारा िारी कलर कॉंर्डेर्ड िोननंग मैप
(CCZM) में रेर्ड िोन में/आमी एररया से 100 मी. की पररधध/एस-5 क्षेत्र (ननधाषररत
ववशेष क्षेत्रों एवं ववशेष सड़कों)/ अन्य प्रनतबंधधत क्षेत्र में जस्थत नहीं है।
अनुसूिी - 6
स्थानीय ननकाय से 500 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूखण्र्डों पर भवन ननमाषण स्वीकृनत प्राित करने हेतु
वांनछत दस्तावेिों की िैकललस्ट
िैकललस्ट
क्र.सं
ववषय
संलग्न
/लागू नहीं
1.
प्राथषना पत्र में भूखण्र्ड संख्या, योिना का नाम, प्रस्ताववत भूखण्र्ड एवं भवन
का प्रयोिन तथा र्डाक का पूरा पता ।
2.
ननधाषररत िााँि शु्क (िालान की प्रनत) प्रस्ताववत भवन के प्रयोिनानुसार।
3.
आवेदक का शपथ-पत्र। प्रारूप-द
4.
स्थानीय ननकाय/नगर ववकास न्यास / प्राधधकृत अधधकारी द्वारा िारी लीि
र्डीर्ड एवं साईट िलान की प्रनत।
5.
यिद आवश्यक है तो, भूखण्र्ड के सामने सड़क को िौर्डा करने के उद्देश्य से
सड़क के साथ भूखण्र्ड में से भू-पट्टी समवपषत की िाने के संबंध में सरेण्र्डर
र्डीर्ड तथा कब्िा संभलवाये िाने का प्रमाण-पत्र।
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6.
भूखण्र्ड के पहुंि मागष के साथ अन्य समस्त िदशाओं के ववद्यमान
भूलम/भूखण्र्ड के फोटोग्राफ।
7.
प्रस्ताववत भवन के समस्त मानधित्रों की भवन ववननयम में वखणषत प्रावधानों
के अनुसार ननधाषररत माप पर तीन प्रनतयााँ (साईट िलान 1:500 स्केल एवं
अन्य 1:100 या 1:200 स्केल पर)
8.
प्रस्ताववत भवन के मानधित्रों की सॉफ्ट कॉपी।
9.
वास्तुववद् / तकनीकीववज्ञ द्वारा शपथ-पत्र। प्रारूप-य
10.
अनुसूिी-3 में उ्लेखखत अनापजत्त / शपथ पत्र
11.
अन्य दस्तावेि यिद आवश्यक हो।
(प्रारूप-अ)
500 मी. तक के भूखण्र्ड अथवा ऐसे भूखण्र्ड जिनमें अधधकतम 500 मी. ननलमषत क्षेत्रफल प्रस्ताववत हो, हेतु
आवेदक द्वारा प्रस्तुत ककये िाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप
(100/- रु नॉन ज्युडर्डलशयल स्टाम्प पर)
शपथ-पत्र (अण्र्डरटेककंग)
मैं ..............................पुत्र / पुत्री पत्नी श्री.................................. आयु....................... आयु ....................
ननवासी ............................ मेरे पूरे होश हवास में शपथपूवषक घोषणा करता हूाँ करती हूाँ कक
1.
यह कक िलाट नम्बर ....................... योिना ....................... जस्थत है, जिसका क्षेत्रफल
................................ वगषमीटर है, का वैधाननक स्वालमत्वधारी हूाँ तथा भूखण्र्ड पर ननववषवाद मेरा
कब्िा है, तथा कोई न्यानयक वाद अथवा अवाजित की कायषवाही इस भूखण्र्ड के संबंध में लंबबत
नहीं है।
2.
यह कक उतत भूलम पूणषतया मेरे स्वालमत्व की है तथा राज्य सरकार की अवाजित में नही आती है
और न ही भूलम आवित है। ..(ननकाय का नाम) /
3.
यह कक राज्यादेश अनुसार श्रलमक उपकर रालश श्रम ववभाग, ियपुर में ननयमानुसार मेरे द्वारा
िमा करवाया िाना सुननजश्ित ककया िायेगा।
4.
यह कक मेरे द्वारा भूखण्र्ड पर तहखाना खुदाई एवं ननमाषण करवाया िाना है। तहखाना खुदाई व
मकान ननमाषण के दौरान पड़ोसी भूखण्र्डधाररयों को ककसी प्रकार की हानी एवं क्षनत होती है, तो
उसकी सम्पूणष जिम्मेदारी मेरी होगी। ................................(ननकाय का नाम) की कोई जिम्मेदारी
नहीं होगी। ननमाषण कायष के दौरान ककसी प्रकार का कोई हिाष खिाष या हानी होती है तो उसकी
सम्पूणष जिम्मेदारी मेरी होगी।
5.
यह कक मेरे द्वारा भवन का ननमाषण भवन ववननयमों के प्रावधानों अनुसार मापदण्र्ड रखते हुये
(ननकाय का नाम) में पंिीकृत तकनीकीववद से तैयार करवाकर ककया िावेगा भवन ननमाषण में
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ननधाषररत सैटबैक व पाककिंग का प्रावधान रखते हुये ककया िायेगा। भवन ववननयमों के प्रावधानों
अनुसार वषाष िल संग्रहण वृक्षारोपण, िोस किरा ननस्तारण, िलमल ननकासी, अजग्नशमन आिद
प्रावधान रखे िायेगे।
6.
यह है कक भवन ववननयमों के अनुसार भवन अनुज्ञा संबंधधत समस्त शु्क मेरे द्वारा (ननकाय
का नाम) में िमा करवा िदया गया है, और कोई शु्क बकाया लगा तो मेरे द्वारा देय होगा।
7.
यह कक मेरे द्वारा ककये गये ननमाषण में यिद भवन ववननयमों का कोई उ्लघन पाया िाता है
तो (ननकाय का नाम) उतत उ्लघन के खखलाफ कायषवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी।
8.
यह कक मेरे द्वारा भवन ववननयमों के समस्त प्रावधानों की पालना सुननजश्ित की िावेगी।
(हस्ताक्षर शपथग्रिहता)
सत्यापन
मैं .......................................शपथग्रिहता यह सत्यावपत करता हूाँ करती हूं कक उपरोतत सूिना मेरी ननिी
िानकारी में सही है एवं बबना ककसी दबाव के स्वेच्छा से रूबरू तहरीर कर दी गई है तथा कोई भी त्य
नहीं नछपाया गया है।
(हस्ताक्षर शपथग्रिहता)
(प्रारूप-ब)
500 व.मी. तक के भूखण्र्ड अथवा ऐसे भूखण्र्ड जिनमें अधधकतम 500 व.मी. ननलमषत क्षेत्रफल प्रस्ताववत हो,
हेतु वास्तुववद्/पंिीकृत तकनीकीववद द्वारा प्रस्तुत ककये िाने वाले प्रमाण पत्र
घोषणा पत्र
मैं .............................. (वास्तुववद / तकनीकीववद का नाम) जिनका कायाषलय पता................................. में
जस्थत है पूरे होश हवाश में शपथपूवकष ननम्न त्यों का वणषन करता हूाँ।
1. वास्तुववद् / तकननकीववद पंिीयन सं ------------------------------------------------------------------------
---------------------------
2. भूखण्र्ड स्वामी का नाम, पता एवं फोन नं. ------------------------------------------------------
3. भूखण्र्ड जिस हेतु मानधित्र प्रमाखणत ककये िा रहे है का वववरण :-
(i) भूखण्र्ड संख्या
---------------------------------------------------------
(ii) योिना का नाम
---------------------------------------------------------
(iii) माप
---------------------------------------------------------
(iv) क्षेत्रफल
---------------------------------------------------------
(v) सड़क की िौड़ाई
---------------------------------------------------------
4. भवन के प्रस्ताववत मापदण्र्ड-
(i) भवन के प्रस्ताववत सैटबैक
अग्र
---------------------------------------------------------
पाश्वष प्रथम
---------------------------------------------------------
पाश्वष द्ववतीय
---------------------------------------------------------
पीछे
---------------------------------------------------------
(ii) भवन की प्रस्ताववत ऊंिाई
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(iii) मौके पर यिद ननलमषत भवन हो तो -
(अ) प्रिललत भवन ववननयमों के अनुसार ननधाषररत सैटबेक छोड़कर समस्त तलों पर ककये
गये ननमाषण का सकल ननलमषत क्षेत्रफल
(ब) भवन ववननयमों के ववपरीत सैटबेक क्षेत्र में ककये गये ननमाषण का, जिसे आवेदक द्वारा
हटाया िाना है, का सकल ननलमषत क्षेत्रफल
(iv) सभी मंजिलों का सकल ननलमषत क्षेत्रफल
---------------------------------------------------------
(v) भवन के प्रस्ताववत मंजिलों की संख्या व उनका प्रस्ताववत उपयोग
(vi) सभी मंजिलों का कुल गणना योग्य ननलमषत क्षेत्रफल बीएआर
(vii) बेटरमेंट लेवी हेतु मानक बीएआर से अनतररतत बीएआर
(viii) प्रस्ताववत पाककिंग कार ----------------------------------------------- स्कूटर --------------------
------------------
(ix) रैनवाटर हावेजस्टंग ----------------- प्रस्ताववत है / प्रस्ताववत नही।
(x) वृक्षारोपण का प्रावधान प्रस्ताववत है / प्रस्ताववत नही।
तकनीकीववद् के हस्ताक्षर
(मय मोहर पंिीकरण क्रमांक के साथ)
सत्यापन
मैं ..................................... (तकनीकीववद) वह सत्यावपत करता हूाँ / करती हूाँ कक उपरोतत भूखण्र्ड पर
भवन मानधित्र प्रिललत भवन ववननयमों के तहत तैयार ककये गये है। मानधित्र तैयार करते समय
ववननयमों की गलत व्याख्या नहीं की गई है एवं भवन मानधित्र तैयार करते समय एवं प्रस्तुत करते
समय कोई त्य छुपाया नही गया है। उपरोतत सूिना मेरी ननिी िानकारी में सही है एवं बबना ककसी
दबाव के स्वेच्छा से रूबरू तहरीर कर दी गई है तथा कोई भी त्य नही नछपाया गया है।
(हस्ताक्षर तकनीकीववद्)
(प्रारूप-स)
500 क.मी. तक के भूखण्र्ड अथवा ऐसे भूखण्र्ड जिनमें अधधकतम 500 मी. ननलमषत क्षेत्रफल प्रस्ताववत हो,
हेतु भवन ववननयम 6.0 (प) हेतु पंिीकृत तकनीकीववद/आवेदन द्वारा प्रस्तुत ककये िाने वाले मांग पत्र
भूखण्र्ड का वववरण :-
भूखण्र्ड संख्या
................................................
योिना का नाम
................................................
पता
................................................
भूखण्र्ड की माप व क्षेत्रफल
................................................
क्रस.
वववरण
रालश
1
िांि शु्क
आवासीय / संस्थागत / औद्योधगक / पयषटन ईकाई 15/- प्रनत वगषमीटर
(अधधकतम रालश 1,00,000/-)
लमधश्रत / वाखणजज्यक 45 प्रनत वगषमीटर (अधधकतम रालश 3,00,000/-)
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2
मानधित्र अनुमोदन शु्क
आवासीय / संस्थागत / औद्योधगक / पयषटन ईकाई प्रस्ताववत मंजिलों
की संख्या x भूखण्र्ड का क्षेत्रफल वगषमीटर में X 25/-
वाखणजज्यक भूखण्र्ड हेतु प्रस्ताववत मंजिलों की संख्या x भूखण्र्ड का
क्षेत्रफल वगषमीटर में X 50/-
3
वषाष िल संग्रहण एवं वृक्षारोपण हेतु अमानत रालश -
भूखण्र्ड क्षेत्रफल 225 से अधधक व 500 वगषमीटर तक 50000/-
4
अनतररतत बीएआर हेतु बेटरमेंट लेवी
आवासीय / संस्थागत / औद्योधगक / पयषटन ईकाई उपयोग हेतु -
आवासीय आरक्षक्षत दर का 20 प्रनतशत
वाखणजज्यक आवासीय आरक्षक्षत दर का 40 प्रनतशत
5
भवन ववननयमों अनुसार मौके पर बबना अनुमनत ननलमषत ननमाषण हेतु शास्ती
गैर व्यावसानयक भूखण्र्डों में सकल ननलमषत क्षेत्र x 90
व्यावसानयक व लमधश्रत भूखण्र्डों में सकल ननलमषत क्षेत्र x 150
6
अन्य शु्क
कुल रालश
रालश अक्षरे
7
नगरीय ववकास आवासन एवं स्वायत्त शासन ववभाग के आदेश िदनांक
21.01.2020 अनुसार देय होने पर फायर सेस
(50/- प्रनत वगषमीटर सकल ननलमषत क्षेत्र पर)
िमा रालश की
रसीद की प्रनत
8
श्रलमक उपकर रालश
(10 लाख से अधधक ननमाषण लागत पर ननमाषण लागत का 1%)
िमा रालश की
रसीद की प्रनत
वास्तुववद्/ तकननकीववद के हस्ताक्षर
प्रारूप-द
(आवेदक द्वारा िदये िाने वाला शपथ पत्र)
शपथ-पत्र
मैं/हम .................................................. आयु ............. वषष, ननवासी ................................. शपथपूवषक बयान
करता / करती हूाँ / करते हैं कक मेरे हमारे द्वारा प्राधधकरण / नगर ववकास न्यास नगर ननगम नगर
पररषद / नगर पाललका योिना ...................................... (शहर का नाम) में भवन ननमाषण हेतु सम्बजन्धत
भूलम का पूवष वववरण भूखण्र्ड संख्या .......................................... (शहर का नाम) के मानधित्र प्रस्तुत ककए
िा रहे है।
मैं/हम शपथपूवषक ननम्न त्यों का वणषन करता/करती हूाँ-
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1. भूलम पूणषतया मेरे हमारे स्वालमत्व की है. न ही मेरे हमारे द्वारा उतत भूखण्र्ड को अथवा उतत
भूखण्र्ड के ककसी भू-भाग को ककसी अन्य व्यजतत/संस्था को बेिान/उपहार/भेंट/मोगेि रखा गया है
तथा प्राधधकरण/ननगम/पररषद/न्यास/आवासन मण्र्डल / राज्य सरकार की अवाजित में नहीं आती है
और न ही भूलम अवाित है।
2. प्रश्नगत भूखण्र्ड पर ककसी भी प्रकार का वाद-वववाद नहीं है तथा ककसी भी प्रकार का वाद माननीय
न्यायालय में वविाराधीन नहीं है एवं न्यायालय द्वारा ककसी भी प्रकार का स्थगन आदेश िारी नहीं
ककया गया है।
3. प्रस्ताववत भूखण्र्ड पर ककसी भी प्रकार का मंिदर/मजस्िद एि.टी. लाइन/स्थायी/अस्थायी ननमाषण नहीं
है।
4. मेरे द्वारा भवन ननमाषण करते समय भवन ववननयम/NBC के प्रावधानानुसार सोलर पैनल/वषाष िल
संग्रहण / रािस्थान ववद्युत एनिी कन्िवेशन बबज्र्डंग कोर्ड/अजग्नशमन / पयाषवरण संरक्षण / हररत
क्षेत्र/िोस किारा ननस्तारण आिद की सुननजश्ितता की िावेगी एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय
पर िारी आदेशों एवं पररपत्रों की पालना भी की िावेगी। 5. मेरे द्वारा अजग्नशमन संबंधी आवश्यक
मानदण्र्डों की अनुपालना NBC के प्रावधानों के अनुसार की िावेगी एवं अधधवास प्रमाण-पत्र के
आवेदन के साथ अजग्नशमन ववभाग का स्थाई अनापजत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर िदया िावेगा।
6. पररयोिना में आग से बिाव हेतु भवन ववननयम / NBC के प्रावधान अनुसार क्षरण क्षेत्र प्रस्ताववत
ककया गया है को अन्य उपयोग अथवा कमरों में शालमल नहीं ककया िावेगा। (यिद लागू हो तो)
7. मेरे द्वारा भवन में आकासीय बबिली से बिाव हेतु तडड़त िालक का प्रावधान NBC के
प्रावधानानुसार ककया िाना िावेगा। (यिद लागू हो तो)
8. मेरे द्वारा भवन मानधित्रों में प्रस्ताववत पाककिंग क्षेत्र का उपयोग केवल पाककिंग हेतु ही ककया िावेगा।
योिना में प्रस्ताववत पाककिंग का मेरे द्वारा केवल आवंटन ककया िावेगा एवं बेिान नहीं ककया
िावेगा। आगन्तुक पाककिंग का मेरे द्वारा ककसी को भी आवंटन / बेिान नहीं ककया िायेगा।
9. मेरे द्वारा भवन ववननयम के प्रावधान अनुसार आवश्यक पाककिंग का 10 प्रनतशत EV Charging
Facility के प्रावधान की मौके पर सुननजश्ितता की िावेगी।
10. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रिललत भवन ववननयम में ववननषिदष्ट धाराओं के
अनुसार ववशेष योग्यिन के ललए आवश्यक मापदण्र्ड / सुववधाओं/साईन बोर्डष/िदशा ननदेशों की पालना
सुननजश्ितता की िावेगी।
11. मेरे द्वारा भवन ववननयम के प्रावधान अनुसार भवन में Common Telecom Infrastrcture (CTI) के
प्रावधानों की सुननजश्ितता की िावेगी।
12. मेरे द्वारा भवन में प्रत्येक ललफ्ट में ए.आर.र्डी. (Automatic Rescue Device) लसस्टम का प्रावधान
रखा िावेगा।
13. मेरे द्वारा भवन ववननयम के प्रावधान अनुसार भवन में RECBC के प्रावधानों की सुननजश्ितता की
िावेगी। (यिद लागू हो तो)
14. मेरे द्वारा भूखण्र्ड पर जस्थत उच्ि स्तर की ववद्युत लाईन के नीिे सेपटी कॉररर्डोर को क्रोस करते
हुए िो सड़क प्रस्ताववत की गई है उसकी भवन ववननयम की ताललका - 18 अनुसार Vertical
Ground Clearance उपलब्ध होती है। (यिद लागू हो तो)
15. मेरे द्वारा प्रस्ताववत प्रोिेतट के उपयोगकताषओं / रहवालसयों की संख्या का आंकलन तदानुसार
भवन ववननयम / NBC के प्रावधान अनुसार पररयोिना में ननधाषररत क्षमता का सीवरेि िीटमेन्ट
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िलान्ट/वेस्ट वॉटर िीटमेन्ट िलान्ट (अपलशष्ट िल शुवर्द्करण) का ननमाषण ककया िावेगा एवं उतत
िलान्ट को सुिारू रूप से संिालन की सुननजश्ितता अधधवास प्रमाण पत्र िारी ककये िाने से पूवष
कर ली िावेगी।
16. मेरे द्वारा भूखण्र्ड से लगती हुई सभी सर्डकों का ववकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान ककया
िावेगा, जिस हेतु व्यय मेरे द्वारा ककया िावेगा।
17. मेरे द्वारा प्रश्नगत योिना का बेिान हेतु प्रिार-प्रसार अथवा ककसी व्यजतत/फमष/संस्था को
बेिान/आवंटन/बुककंग ककये िाने से पूवष रेरा के अधधननयम एवं ननयम के अनुसार रािस्थान रेरा में
योिना का पंिीकरण करवा ललया िावेगा। (यिद लागू हो तो)
18. मेरे द्वारा ननयमानुसार संबंधधत ववभाग से आनापजत्त प्रमाण-पत्र प्राित कर स्थानीय ननकाय में
पूणषता/अधधवास प्रमाण-पत्र के समय प्रस्तुत कर िदया िावेगा।
19. मेरे द्वारा भवन का ननमाषण भवन ववननयम / NBC के प्रावधान अनुसार पूणष ककये िाने पर पूणषता
एवं अधधवास प्रमाण पत्र प्राित ककया िावेगा।
20. उतत भवन ननमाषण स्वीकृनत के कारण यिद प्राधधकरण/नगर ववकास न्यास/नगर ननगम/नगर
पररषद/नगर पाललका .......................... (शहर का नाम) को ककसी न्यायालय या सक्षम अधधकारी के
सक्षम ककसी कायषवाही में कोई भी खिष नुकसान मुआविा देना पड़े या देने योग्य हो तो मैं/हम
उनकी इस क्षनत को पूणष करूंगा/करूंगी/करेंगे।
21. मेरे द्वारा ककसी त्य को छुपाया िाकर अथवा गलत त्य प्रस्तुत ककये िाने पर िारी भवन
ननमाषण स्वीकृनत को स्थानीय ननकाय द्वारा ननरस्त ककया िाता है तो मुझे कोई आपजत्त नहीं
होगी एवं स्थानीय ननकाय ननयमानुसार कायषवाही ककये िाने हेतु स्वतंत्र होगा। 22. भवन ननमाषण
स्वीकृनत िारी ककये िाने के पश्िात् यिद कोई शु्क बकाया रहता है तो मैं बकाया शु्क िमा
करने हेतु बाध्य रहूंगा।
यह की उपरोततानुसार मेरे द्वारा पालना नहीं ककये िाने पर स्थानीय ननकाय मेरे ववरुर्द् ननयमानुसार
कायषवाही करने/ शास्ती आरोवपत करने हेतु स्वतंत्र होगा एवं उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।
हस्ताक्षर शपथग्रिहता
मैं/हम ............................................................ शपथग्रिहता यह सत्यावपत करता/करती हूाँ करते हैं कक
उपरोतत सूिना मेरी/हमारी ननिी िानकारी में सही है एवं बबना ककसी दबाव के स्वेच्छा से रू-ब-रू तहरीर
कर दी गई है तथा कोई त्य नहीं नछपाया गया है, ईश्वर मेरी/हमारी रक्षा करे।
स्थान:
िदनांक :
हस्ताक्षर शपथग्रिहता
प्रारूप-य
(वास्तुववद/तकनीकीववद द्वारा स्थानीय ननकाय में भवन मानधित्र प्रस्तुत ककये िाने हेतु शपथ पत्र)
शपथ-पत्र
मैं ......................................... पुत्र/पुत्री श्री...........................................................................................
...ननवासी....................................... पूरे होश हवास में शपथपूवषक ननम्न त्यों का वणषन करता/करती हूाँ
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1.
मैं आककषटेतट अधधननयम, 1972 के अंतगषत वास्तुकला पररषद, नई िद्ली द्वारा पंिीकृत आककषटेतट
हूाँ पंिीयन नम्बर वषष तक के ललये पंिीकृत हूाँ।
2.
भूखण्र्ड संख्या िो योिना ..के अन्तगषत है उसके प्रयोिनाथष भवन मानधित्र तैयार करने एवं भवन
के पयषवेक्षण करने का कायष भूखण्र्डधारक द्वारा अधोहस्ताक्षरकताष को िदया गया हैं।
3.
मेरे द्वारा योिना के ले-आउट, योिना से सम्बजन्धत सभी दस्तावेिों तथा प्रश्नगत भूखण्ड़ का
ननरीक्षण कर ललया गया है प्रश्नगत भूखण्र्ड का भू उपयोग स्वीकृत योिना के अनुरूप है।
4.
भूखण्र्ड का मौके पर डर्डमाकेशन कर िदया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूखण्र्ड का माप, आकार
जस्थनत व क्षेत्रफल स्वीकृत योिना के अनुरूप ही है।
5.
मेरे द्वारा प्रिललत भवन ववननयम एवं नेशनल बबज्र्डंग कोर्ड के अनुसार भवन मानधित्र तैयार
ककये गये है।
6.
प्रस्तुत भवन मानधित्रों का ववस्तृत वववरण ननम्नानुसार है :-
(i) भूखण्ड़ का नाप व क्षेत्रफल
(ii) प्रस्ताववत भवन का प्रयोिन
(iii) भूखण्र्ड के सामने जस्थत सड़क का मागाषधधकार (पट्टे के अनुसार)
(iv) भवन के पैरामीटर साईट िलान / भवन ववननयमों के अनुसारः-
क्र.स.
भवन के पैरामीटर
अनुज्ञेय
प्रस्ताववत
1.
सैटबेक (मी.)
सामने
पाश्वष प्रथम
पाश्वष द्ववतीय
पीछे
2.
आच्छािदत क्षेत्र
3.
भवन की ऊाँिाई
4.
प्रस्ताववत मंजिलों की संख्या
5.
सकल ननलमषत क्षेत्रफल
6.
बी.ए.आर क्षेत्रफल
7.
पाककिंग
(i) भू-तल
(ii) बेसमेन्ट
(iii) जस्ट्ट
(v) फ्लोर एररया का वववरण:-
क्र.स.
तलो का वववरण
सकल ननलमषत क्षेत्रफल
गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र
(बी.ए.आर.)
1
बेसमेन्ट
2
बेसमेन्ट
3
जस्ट्ट
4
भूतल
Hkkx 6 ¼[k½
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5
प्रथम मंजिल
6
द्ववतीय मंजिल
7
तृतीय मंजिल
8
9
7. योिना िलान में दशाषयी गयी सड़क प्राधधकरण/नगर ववकास न्यास/नगर ननगम/नगर पररषद/नगर
पाललका ..................... (शहर का नाम) की भूलम या अन्य भूलम पर ककसी प्रकार का अनतक्रमण
भूखण्र्डधारी द्वारा नहीं ककया गया है तथा मौके पर सड़क की िौड़ाई योिना में दशाषयी अनुसार
उपलब्ध है।
8. यिद भवन ननमाषता ककसी अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुतत करता है तो सम्बजन्धत ववभाग को
48 घंटे में सूधित करूंगा।
9. प्रिललत भवन ववननयमों के मापदण्र्डों एवं लीि र्डीर्ड की शतों के अनुसार तैयार ककये गये हैं एवं
ववननयमों की न तो गलत व्याख्या की गयी है एवं न ही भवन मानधित्र बनाते समय कोई त्य
छुपाया गया है। मेरी सेवा एवं देख-रेख में यिद भवन ननमाषता भवन ननमाषण करवाता है तो मेरे
द्वारा स्वीकृत भवन ननमाषण मानधित्रों के अनुरूप ही ननमाषण करवाया िावेगा।
10. प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूवष आवश्यक सूिनाएं / स्पष्टीकरण इत्यािद सम्बजन्धत ववभाग से
प्राित कर ली गयी थी। भूखण्र्ड सड़क की ननधाषररत िौड़ाई या अन्य ककन्हीं प्रनतबन्धों से प्रभाववत
नहीं है।
11. यिद ककसी भी अवस्था में उपरोतत त्यों के ववपरीत कुछ भी पाया िाये तो सम्बजन्धत ववभाग
कोई भी कायषवाही मेरे ववरूर्द् करने के ललये सक्षम होगा जिसमें मानधित्रों की स्वीकृनत रद्द करना,
अधोहस्ताक्षरकताष को ववभाग में मानधित्र प्रस्तुत करने की सेवा कायष से हटाना भी शालमल होगा
एवं काउलसंल आफ आककषटेतिर को उधित कायषवाही करने हेतु सूधित ककया िा सकता है।
12. आवेदक एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत ककये िाने वाले ववलभन्न आवश्यक शपथ-पत्र मय अधोहस्ताक्षरकताष
द्वारा सत्यावपत मानधित्रों की प्रनत (भवन ववननयम प्रावधानों के अनुरूप) व नगरीय ननकाय में
भवन मानधित्र अनुमोदन बाबत् ववलभन्न मदों के अंतगषत िमा होने वाली सम्पूणष रालश को िालान
संख्या ....................................... द्वारा नगरीय ननकाय में िमा कराने के उपरान्त उतत भूखण्र्ड के
................................... (आवासीय / कॉमलशषयल / औद्योधगक / संस्थाननक / पयषटन इकाई) प्रयोिनाथष
मानधित्र अनुमोिदत ककये िा रहे हैं।
आककषटेतट के हस्ताक्षर मय सील
मैं ऊपर वखणषत आककषटेतट आि िदनांक................................ वषष ............................. को ......................
(शहर का नाम) में प्रमाखणत करता/करती हूाँ कक ऊपर शपथ-पत्र मे िदये गये त्य मेरी िानकारी में सत्य
हैं तथा इनमें कुछ भी नहीं छुपाया गया है।
स्थान :
िदनांक :
आककषटेतट के हस्ताक्षर मय सील
345
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
अनुसूिी - 7
पंिीकृत वास्तुववद् से 500 व.मी. से अधधक एवं 2500 व.मी. क्षेत्रफल के भूखण्र्डों पर अधधकतम 15 मी.
ऊाँिाई के भवन ननमाषण स्वीकृनत प्राित करने के ललये सामान्य प्रकक्रया :-
क्र.सं
पंिीकृत वास्तुववद् से भवन ननमाषण अनुज्ञेय प्राित करने की प्रकक्रया
1.
आवेदक को समस्त आवश्यक दस्तावेिों एवं भवन मानधित्रों के साथ को ननधाषररत प्रपत्र में
पंिीकृत वास्तुववद् को आवेदन प्रस्तुत ककया िावेगा।
2
पंिीकृत वास्तुववद् द्वारा भवन मानधित्रों एवं दस्तावेि ननयमानुसार उपयुतत पाये िाने पर
आवेदक को मांग पत्र िारी ककया िावेगा।
3.
आवेदक द्वारा मांग रालश िमा करवाये िाने पर पंिीकृत वास्तुववद द्वारा भवन मानधित्र
स्वीकृनत िारी की िानी होगी।
4.
आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेि, पंिीकृत वास्तुववद द्वारा िारी
मांग पत्र, भवन मानधित्र अनुमोदन हेतु िमा शु्क की रसीद की प्रनत, पंिीकृत वास्तुववद
द्वारा िारी अनुमोिदत मानधित्रों की एक प्रनत स्थानीय ननकाय में िमा करवाई िानी होगी।
5.
स्थानीय ननकाय द्वारा आवेदक से प्राित समस्त आवश्यक दस्तावेिों मय शु्क िमा होने
की सुननजश्ितता उपरान्त आवेदक को Acknowledgement Letter िारी ककया िाना आवश्यक
होगा।
6.
आवेदक द्वारा स्थानीय ननकाय से Acknowledgement Letter प्राित ककये िाने के उपरान्त
ही मौके पर ननमाषण कायष प्रारम्भ ककया िाना होगा अन्यथा मौके ककया गया ननमाषण बबना
अनुमनत ननमाषण की श्रेणी में माना िावेगा एवं ननयमानुसार शास्ती देय होगी।
नोट :-
1. स्थानीय ननकायों द्वारा पंिीकृत वास्तुववद द्वारा अनुमोिदत भवन मानधित्रों के प्राित प्रकरणो की
सूिी एक पृथक रजिस्िर में दिष की िावेगी एवं ऐसे अनुमोिदत भवन मानधित्रों एवं अन्य संलग्न
दस्तावेिों को ररकॉर्डष हेतु संधाररत ककया िाना होगा।
2. स्थानीय ननकाय द्वारा वास्तुववद द्वारा अनुमोिदत भवन मानधित्रों को वेब पॉटल पर अपलोर्ड ककया
िाना आवश्यक होगा।
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 346
प्रपत्र-1
(वास्तुववद द्वारा भवन मानधित्र स्वीकृनत हेतु अनुमोदन पत्र)
(नगर ननयोिन ववभाग से पंिीकृत वास्तुववद के Letter head पर िारी ककया िाना है।)
पत्र क्रमांकः
िदनांकः
श्री
.......................................................
पता-
.......................................................
ववषयः- भूखण्र्ड संख्या .......................... िो योिना ............................. के अन्तगषत है उसके
....................... प्रयोिनाथष भवन मानधित्र अनुमोदन बाबत्।
1. उपरोतत ववषयान्तगषत मेरे द्वारा भूखण्र्ड संख्या अन्तगषत है उसके िो योिना के प्रयोिनाथष
भवन मानधित्र अनुमोदन बाबत योिना के ले-आउट, योिना से सम्बजन्धत सभी दस्तावेिों तथा
प्रश्नगत भूखण्ड़ का ननरीक्षण कर ललया गया है प्रश्नगत भूखण्र्ड का भू उपयोग स्वीकृत योिना
के अनुरूप है। भूखण्र्ड का मौके पर डर्डमाकेशन कर िदया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूखण्र्ड
का माप, आकार जस्थनत व क्षेत्रफल स्वीकृत योिना के अनुरूप ही है।
2. मेरे द्वारा प्रिललत भवन ववननयम एवं नेशनल बबज्र्डंग कोर्ड के अनुसार भवन मानधित्र तैयार
ककये गये है। प्रस्तुत भवन मानधित्रों का ववस्तृत वववरण ननम्न है:-
भूखण्ड़ एवं स्वालमत्व/लेखा का वववरणः-
1
भूखण्र्ड का वववरण
2
भूखण्र्ड का क्षेत्रफल
3
भूखण्र्ड के सामने सड़क की िौर्डाई
4
भूखण्र्ड
के
आवंटन
की
प्रकृनत
90ए/90बी के तहत आवंिटत/नीलामी
ररयायती पर आवंिटत
प्रकरण में िदनांक ............................... को आवासीय
प्रयोिनाथष फ्री हो्र्ड लीिर्डीर्ड िारी की गई।
5
पुनषगिित/एकल पट्टा/उप
ववभािन/एकल प ट्टों से पुनषगिित
6
पररयोिना-समूह
आवास
मुख्यमंत्री
िन आवास योिना/फ्लैट्स/स्टूडर्डयों
अपाटषमेन्ट /व्यावसानयक होटल/लमधश्रत
उपयोग
िेयर
हाउस
ररसोटष/
मोटल/पयषटन ववभाग में पंिीकृत है
तो।
7
आवेदक का नाम
8
लीिर्डीर्ड / पट्टे की प्रनत, नाम
हस्तानन्तरण
आदेश/उपववलभिन/पूनगषिन आदेश,
ननकाय द्वारा िारी साईट िलान की
प्रनत
संलग्न की िानी है।
347
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
9
भवन अनुज्ञेय हेतु ननधाषररत रालश
िमा ननकाय में िमा कराने की
िालान की प्रनत
सलग्न की िानी है।
10
ननमाषण अवधध की िदनांक
भवन मानधित्रों का तकनीकी ववश्लेषण भवन ववननयम 2020 अनुसारः-
11
ववननयम ........................... के अनुसार प्रनतबंधधत क्षेत्र /
प्रभाववत है अथवा नहीं
12
एयरपोटष एन.ओ.सी. आवश्यक है अथवा नहीं
13
तकनीकी ववश्लेषण
िववप्रा के स्थल
मानधित्रानुसार / भवन
ववननयम अनुसार
आवेदक द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तावानुसार
ननयमानु
सार है
अथवा
नहीं
1
सैटबैक
सामने&I
............. मी.
पाश्वं&I
............. मी.
पाश्वं-॥
............. मी.
पीछे
............. मी.
2
अधधकतम आच्छादन
................प्रनतशत
(...................व.मी.)
3
अधधकतम ऊाँिाई
4
कुल तलों की संख्या
एवं उनका क्षेत्रफल
(1) बेसमेंट
(ii) जस्ट्ट
(ii) प्रथम मंजिल
(iv) द्ववतीय मंजिल
(v) तृतीय मंजिल
(vi) ....................
5
सकल ननलमषत क्षेत्रफल
6
बी. ए. आर.
....................(................
व.मी.)
7
पाककिंग
......... ईसीयू
........... कार +
................... स्कूटर
8
ग्रीन एररया
9
व्यावसानयक (ररटेल)
10
सावषिननक सुववधायें
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 348
18
पयाषवरण हेतु वृक्षारोपण
19
सोललर्ड वेस्ट का िोस
अपलशष्ट के पृथतकरण,
भण्र्डारण,
ववकेजन्द्रत
प्रसंस्करण के ललए एक
अलग स्थल धिजन्हत
ककया िाना होगा।
20
आगन्तुक पाककिंग का
दशाषया िाना
21
E.V Charging Facility
22
पाककिंग के प्रावधानों की
पालना
23
पाककिंग सकुषलेशन िलान
24
ववशेष योग्यिनों हेतु
प्रवेश पथ/उप-पथ/पहुाँि
मागष/रेम्प/शौिालय
/पाककिंग
आिद
का
प्रावधान
29
पंिीकृत पयषटन ईकाई
/समूह आवास में कमरों
/फ्लैट्स की संख्या
30
बी.एस.यू.पी.
शे्टर
फण्र्ड
31
भवन
ववननयम
के
अनुरूप बबना अनुमनत
ननमाषण शाजस्त
32
लेबर सेस
33
अजग्नशमन शु्क
34
प्रस्ताववत
बी.ए.आर.
ई.र्डब््यू.
एस./एल.आई.िी.
हेतु
प्रावधान / एवि में
रालश
35
सौर ऊिाष का प्रावधान
36
अन्य
349
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
3.
योिना िलान में दशाषयी गयी सड़क प्राधधकरण/नगर ववकास न्यास/नगर ननगम/नगर पररषद/नगर
पाललका........................ (शहर का नाम) की भूलम या अन्य भूलम पर ककसी प्रकार का अनतक्रमण भूखण्र्डधारी
द्वारा नहीं ककया गया है तथा मौके पर सड़क की िौड़ाई योिना में दशाषयी अनुसार उपलब्ध है।
4.
यिद भवन ननमाषता ककसी अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुतत करता है तो सम्बजन्धत ववभाग को 48 घंटे में
सूधित करूंगा।
5.
प्रिललत भवन ववननयम के मानदण्र्डों एवं लीि र्डीर्ड की शतों के अनुसार तैयार ककये गये हैं एवं ववननयमों की
न तो गलत व्याख्या की गयी है एवं न ही भवन मानधित्र बनाते समय कोई त्य छुपाया गया है।
6.
भवन मानधित्र अनुमोदन करने से पूवष आवश्यक सूिनाएं / स्पष्टीकरण इत्यािद सम्बजन्धत ववभाग से प्राित
कर ली गयी थी। भूखण्र्ड सड़क की ननधाषररत िौड़ाई या अन्य ककन्हीं प्रनतबन्धों से प्रभाववत नहीं है।
7.
यिद ककसी भी अवस्था में उपरोतत त्यों के ववपरीत कुछ भी पाया िाये तो सम्बजन्धत ववभाग कोई भी
कायषवाही मेरे ववरूर्द् करने के ललये सक्षम होगा जिसमें मानधित्रों की स्वीकृनत रद्द करना, अधोहस्ताक्षरकताष
को ववभाग में मानधित्र प्रस्तुत करने की सेवा कायष से हटाना भी शालमल होगा एवं काउलसंल आफ
आककषटेतिर को उधित कायषवाही करने हेतु सूधित ककया िा सकता है।
8.
आवेदक एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत ककये िाने वाले ववलभन्न आवश्यक शपथ-पत्र मय अधोहस्ताक्षरकताष द्वारा
सत्यावपत मानधित्रों की प्रनत (भवन ववननयम प्रावधानों के अनुरूप) व नगरीय ननकाय में भवन मानधित्र
अनुमोदन बाबत् ववलभन्न मदों के अंतगषत िमा होने वाली सम्पूणष रालश को िालान संख्या
................................द्वारा नगरीय ननकाय में िमा कराने के उपरान्त उतत भूखण्र्ड के आवासीय /
कॉमलशषयल / औद्योधगक / संस्थाननक प्रयोिनाथष मानधित्र अनुमोिदत ककये िा रहे हैं।
संलग्न अनुमोिदत मानधित्र।
(संख्या ...............................)
पंिीकृत वास्तुववद के हस्ताक्षर मय सील
प्रनतललपी ननम्न को सूिनाथष प्रेवषत है :-
सधिव/आयुतत/अधधशासी अधधकारी, स्थानीय ननकाय .................................. ।
पंिीकृत वास्तुववद के हस्ताक्षर मय सील
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 350
प्रपत्र-2
(पंिीकृत वास्तुववद के Letter head पर िारी ककया िाना है)
मांग पत्र (Demand Letter)
श्री/श्रीमनत ......................
....................................
महोदय/महोदया,
राज्य सरकार द्वारा पंिीकृत होने के कारण अधोहस्ताक्षरकताष को आपके द्वारा िदनांक
..................... को भूखण्र्ड सं. ............. क्षेत्रफल ......................... वगषमीटर, पता .......................
.................................................................................. हेतु ..................................... प्रयोिनाथष भवन
मानधित्र अनुमोदन / भवन ननमाषण स्वीकृनत हेतु आवेदन ककया गया है।
उतत प्रस्ताववत भवन जिसकी कुल ननलमषत क्षेत्रफल ............................. वगषमीटर तथा ऊाँिाई
...................... मीटर है, के ललए की गयी शु्क गणना सलग्नक (पररलशष्ट अ) के अनुसार ...................
(ननकाय का नाम) में कुल रालश रूपये ...................का भुगतान कराते हुए अधोहस्ताक्षरकताष का िमा पिी
मय इस बाबत् शपथ-पत्र, कक "यिद उतत भवन/भूखण्र्ड के संबंध में नगरीय ननकाय द्वारा मवन मानधित्र
अनुमोदन से पूवष अथवा पश्िात भी ककसी मद की अदेय रालश की मांग की िाती है तो मेरे द्वारा मांग
पत्र में ननधाषररत समयावधध के दौरान िमा करािदया िावेगा ओर यिद में उतत शपथ की अवहेलना
करता हूाँ / करती हूाँ तो नगरीय ननकाय उतत भवन को सीि करने अथवा ध्वस्त करने हेतु स्वतंत्र होगी."
उपलब्ध कराना सुननजश्ित करायें।
पाककिंग/वषाष िल संियन / वृक्षारोपण/पयाषवरण अनापजत्त के प्रावधानों की पालना सुननजश्ित ककये
िाने हेतु भवन ववननयम के अनुसार शपथ-पत्र/अण्र्डरटेककंग प्रस्तुत करें।
आप द्वारा अजग्नशमन संबंधी आवश्यक मानदण्र्डों की अनुपालना सुननजश्ित की िानी होगी एवं
अधधवास प्रमाण के आवदेन के साथ अजग्नशमन ववभाग का स्थाई अनापजत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत
ककया िाना होगा, अतः उपरोतत के संबंध में आप शपथ पत्र प्रस्तुत करें। अजग्नशमन शु्क की
रालश रूपये ...................../- फायर सेस हेतु संबंधधत बैंक खाता संख्या ..................................,
Bank, Branch ................................ में िमा करवाकर िमा रसीद की प्रनत अधोहस्ताक्षरकताष को
प्रस्तुत करें।
लेबर सेस राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18 (25) नवववव / सामान्य /2014 िदनांक 24.06.2020
के अनुसार िमा कराया िाकर रसीद की प्रनत अधोहस्ताक्षरकताष को प्रस्तुत करें।
नोटः- भवन ववननयम, 2020 की अनुसूिी 2 के बबन्दु संख्या 16 के अनुसार मांग पत्र िारी होने के
िदवस से 60 िदवस में रालश िमा करनी होगी। 60 िदवस में रालश िमा न होने पर अगले 60
िदवस में 15 प्रनतशत ब्याि के साथ रालश िमा करायी िावेगी।
उतत मांग रालश स्थानीय ननकाय में िमा करा कर सूधित करें ताकक भवन मानधित्र अनुमोदन / ननमाषण
िारी की िा सके।
भवदीय
(नाम मय हस्ताक्षर)
पंिीकृत वास्तुववद
351
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
प्रनतललवपः- ननम्न को सूिनाथष एवं आवश्यक कायषवाही हेतु प्रेवषत है।
1. आयुतत/अधधशाषी अधधकारी संबंधधत नगरीय ननकाय।
2. अजग्नशमन अधधकारी संबंधधत नगरीय ननकाय।
3. क्षेत्रीय श्रम कायाषलय संबंधधत नगर।
(नाम मय हस्ताक्षर)
पंिीकृत वास्तुववद
प्रपत्र-3
भवन मानधित्र अनुमोदन बाबत् शु्क की गणना
भूखण्र्ड की जस्थनत (भू-ननदेशांक, भूखण्र्ड
संख्या, स्कीम का नाम /खसरा संख्या मय
रािस्व ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र)
भूखण्र्ड का क्षेत्रफल
भूखण्र्ड पर प्रस्ताववत भवन का प्रयोिन
भवन की प्रस्ताववत ऊाँिाई
मानक बी.ए.आर.
प्रस्ताववत बी.ए.आर.
आवासीय आरक्षक्षत दर
क्र.
सं.
ववलभन्न शु्क मदों का वववरण
शु्क गणना
संख्या/क्षेत्रफल
(व.मी.)
दर/प्रनत
इकाई (रूपयों
में)
शु्क
गणना
(रूपयों में)
ववशेष
वववरण
1- प्राथषना पत्र / आवेदन शु्क (एक
मुश्त ननधाषररत)
2- मानधित्र िॉि शु्क (भूखण्र्ड के
क्षेत्रफल पर)
3- अनुमोदन शु्क
(i) आवासीय
(ii) व्यवसानयक
(iii) संस्थाननक (सकल ननलमषत
क्षेत्रफल पर)
4- शे्टर फण्र्ड (BSUP) (सकल ननलमषत
क्षेत्रफल पर)
5- बेटरमेंट लेवी (मानक बी.ए.आर. से
अधधक प्रस्ताववत बी. ए.आर. पर)
6- मलबा धरोहर रालश (भूखण्र्ड के
क्षेत्रफल अनुसार)
7- वषाष िल संग्रहण शु्क (भूखण्र्ड के
क्षेत्रफल अनुसार)
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 352
8- EWS/LIG हेतु अनतररतत शे्टर फण्र्ड
9- अनतररतत आवासीय इकाई शु्क
10- अमानत रालश (पाककिंग)
(रालश प्रनत ई.सी.यू. पर)
11- मैकेननकल पाककिंग
(रालश प्रनत कार पर)
12- बबना अनुमनत ननमाषण शाजस्त (सकल
ननलमषत क्षेत्रफल पर)
13- कुल योग
14- श्रलमक उपकर
15- अजग्नशमन सुववधा हेतु देय शु्क
(सकल ननलमषत क्षेत्रफल पर)
पंिीकृत वास्तुववद के हस्ताक्षर
प्रारूप-र
पंिीकृत वास्तुववद/तकनीकीववद द्वारा अनुमोिदत भवन मानधित्रों को स्थानीय ननकाय द्वारा प्राजित
स्वीकार की सूिना
(Acknowledgement Letter)
आवेदक का नाम
..............................................................................................................
आवेदक का पता
..............................................................................................................
ववषयः- आवेिदत भूखण्र्ड सं. .......................... योिना ................................. शहर ...................... हेतु प्रस्तुत
भवन ननमाषण से संबंधधत दस्तावेिों की Acknowledgement बाबत्।
उपरोतत ववषयातगषत आप द्वारा आवेिदत भूखण्र्ड सं. ........................ योिना ..................... शहर
...................... के भवन ननमाषण स्वीकृनत से सम्बजन्धत सम्पूणष दस्तावेि मय पंिीकृत वास्तुववद् से
अनुमोिदत कायाषलय में प्राित हो िुके हैं।
आप द्वारा भवन ववननयमों के प्रावधानों की सुननजश्ित्ता करते हुए भवन ननमाषण ककया िा
सकेगा। भवन ववननयमों के मानदण्र्डों का उ्लंघन होने पर सम्पूणष जिम्मेदारी भूखण्र्डधारी की होगी एवं
स्थानीय ननकाय द्वारा ऐसे भवन ववननयमों के ववपरीत ननमाषण को ननयमानुसार सीि अथवा ध्वस्त
ककया िा सकेगा।
सक्षम अधधकारी
पदनाम
353
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
प्रपत्र-4
Application / Intimation (in case of certificate issued by Empanelled Architect)
for Completion Certificate / Partial Completion Certificate
(to be submitted by the Developer)
To,
……………………………….
………………………………
………………………………
Subject :-
Application for Issuing / intimation of Completion Certificate / Partial
Completion Certificate
Sir/Madam,
This is to inform you that we have completed all the development works in our project
“______(Name of the project)______” located at ___________(Address of Project)_________
as per latest Approved Building Plans issued by ________________ dated__________ .
We have deposited the Completion Certificate fee of Rs. __________/- in the Local
Authority.
We are submitting all the requisite documents along with documents as per prescribed
checklist. Kindly issue the Completion Certificate/Partial Completion Certificate of the said
project.
OR
We have obtained Completion Certificate/Partial Completion Certificate on date
__/__/____ from the empanelled Architect ________________________________ (name),
_________________________ (Registration no.). the copy of the Completion Certificate/Partial
Completion Certificate along with documents as per prescribed checklist are enclosed for your
kind intimation.
(Enclosed: - Annexures as per attached list)
(Seal and Sign)
………………………………………
Name of the Developer/Promoter
Date:-
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 354
List of Documents to be submitted with application / intimation for Completion Certificate/ Partial
Completion Certificate
S.No
Documents
Annexure’s
Page Nos.
1
Checklist of Completion Certificate
Annexure 1
2
CC Fee deposition Receipt
Annexure 2
3
Copy of Lease deed and Site Plan
(issued by the Local Authority)
Annexure 3
4
As-Built Drawings
(Attested by Empaneled Architect)
Annexure 4
5
Copy of Latest Approved Building Plans with
Approval Letter
(On the basis of which CC is issued)
Annexure 5
6
Certified Copy of Google Map
(with Latitude & Longitude)
Annexure 6
7
Site Photographs (from all the sides)
(Building Blocks/Internal/Outer Development
Works)
Annexure 7
8
Certificate of Structural Engineer
Annexure 8
9
Affidavit for Compliances of Part-VI of NBC and
Earthquake resistance provisions
(Attested by the Architect, Structural Engineer
and Developer of the Project)
Annexure 9
10
NOC from Environment Dept. (if applicable)
Consent to Establish from Pollution Control
Board
Annexure 11
11
Certificate from Labour Department for
deposition of complete Labour Cess
Annexure 10
12
List of EWS/LIG units and Status of Completion
& Allotment (if applicable)
Annexure 11
13
Declaration of Promoter regarding internal
development works of Residential Units/ Flats/
Commercial Units etc.
14
Receipt of deposition of all PDC's for Betterment
Levy
15
Working/Services Drawings of the Project
The scanned copy of all the drawings can be
submitted in Pen-drive having Seal and sign of
Concerned Consultant, Project Architect and
Developer in separate folders as mentioned below.
Annexure 12/ Scanned
Copies in Pendrive
i)
All Working Drawings
Sub-Annexure 15.1
ii)
All Structural Drawings
Sub-Annexure 15.2
iii)
All Electrical Drawings
Sub-Annexure 15.3
iv)
Plumbing & Water Supply Drawings
Sub-Annexure 15.4
v)
Storm Water and Sewerage Drawings
Sub-Annexure 15.5
vi)
Fire Fighting Drawings
Sub-Annexure 15.6
vii)
HVAC Drawings
Sub-Annexure 15.7
viii)
Rain Water Harvesting Structure Drawings
Sub-Annexure 15.8
ix)
Any Other Drawings
Sub-Annexure 15.9
Seal and Sign
(Name of the Developer/Promoter)
Date :-
355
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
Annexure-1
Check List for Completion Certificate
Basic Details of the Project
Name of Developer/Promoter
Address of Developer/Promoter
Name of the Project
RERA Registration No.
Address of the Project
(Plot no./Khasra no.
Plot Area (Sq.mts.)
(As per Approved Building Plan)
Width of Front Road
Landuse of Plot as per Lease deed
Date of issue of Lease
Deed:
Use of Approved Building Plans
(Multi-dwelling Unit/Resi. Flats/Group
Housing/ Studio/Row Houses/CMJAY-
1A/3A/3B/3C/
Hotel/Resort/Mall/Commercial
Complex/
Offices/School/College/Hospital/etc.)
Building Plans approving Authority
Latest Building Plans Release date
Building Plans Validity Date
Building Plan Approval as per Building
Byelaws (2000/2010/2017/2020/any
other)
Architect of the Project & COA no.
Structural Engineer of the Project
Completion Certificate issued for
Complete approved project or
Partial area of the Project
Complete Project/
Partial area of the Project
In case of Partial Completion Certificate,
Partially completed Plot area
Detail of Completed Block/Tower
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 356
Annexure-2
Site Inspection Report
A-Technical Parameters of Building Blocks:
S.No
Details
As per Latest
Approved
Building Plans
As per Site
Comments
(if any)
1
Setbacks
Direction
Front
Side I
Side II
Rear
2
Ground Coverage
3
Gross Built-up Area (Sq.mts)
4
F.A.R/B.A.R (Sq.mts & Ratio)
5
Total No. of Floors
(Basement, Stilt, above floors,
service floor, etc.)
6
Total Height of Building (In mts.)
i)
Plinth
ii)
Stilt/Podium
iii)
Ground/First to Terrace
iv)
Parapet/Mumty/Lift Machine
Room/any other architectural
element
7
No. of Blocks/Towers
8
Total No. of Units
(Flats/Shops/Showrooms etc.)
9
Commercial Area
(in case of Group housing/ Flatted
Development project)
10
Community Facilities area
(Club, community hall, Society
office, Swimming pool etc.)
11
Refuge area (if any)
12
Total No. of Staircases
i)
ii)
No. of Open Fire stair case
No. of Pressurized Fire Stair case
13
No. of Lifts
Size of Lift
14
No. of Escalators
15
Provision for Physically
Challenged Persons
Ramp
Toilet
Car Parking
Lifts
16
Cut-Out/Open to Sky/Shafts
17
Projections/Balconies etc.
(Covered/extended)
357
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
18
Porch (if any)
B- Parking Parameters:
S.No
Details
As per Latest
Approved
Building Plans
As per Site
Comments
(if any)
1
Total E.C.U Required
2
Total No. of Car parking
i)
Surface Parking
ii)
Mechanical Car Parking
iii)
Basement (I,II,III,….)
Stilt
Open Area
3
Two-Wheeler Parking
4
Bus Parking
5
Visitors Parking
6
EV Charging Facility Car parks
7
Ramp (for parking floors)
Width
Slope
8
Provision of Car Lift
C- Outer Development Parameters:
S.No
Details
As per Latest
Approved
Building Plans
As per Site
Comments
(if any)
1
Green & Plantation
i)
Total Green Area (Sq.mts)
ii)
Surface Green Area (Sq.mts)
iii)
Podium Green Area (Sq.mts)
iv)
Plantation Corridor (If any)
v)
Tree Plantation (As per Norms)
2
Approved Services in the Project
(STP, WTP, Under Ground Water
Tank, Pump room, Panel Room,
etc.)
3
Driveways for Fire tender
Movement/Parking, etc.
4
No. of Entry/Exit & Width
5
No. of Security Rooms & Size
6
Height of Compound wall
(As per Norms)
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 358
D- Provisions of Affordable Housing Policy/CMJAY Policy:
Applicable only in case of Group Housing Projects having area more than 5000 Sq.mts.
EWS/LIG units provided on Main plot/Split Location
On main plot/ Split Location
In case, EWS/LIG unit provided on Split Location
Address of Split Location
S.No
Details
As per Latest
Approval
As per Site
Comments
(if any)
1
No. of EWS units
2
No. of LIG units
3
Total Carpet Area Provided
(Sq.mts)
4
Total SBUA Area Provided
(Sq.mts)
5
Parking of EWS/LIG Units
6
Completion time of EWS/LIG
units
E- Development Work of Building Blocks (for Completion Certificate)
S.N.
Development Works
Work to be
Completed at
the time of CC
(in percentage)
Work done
on in Project
(Mark
“YES”)
Comments
(if any)
A
Development Works of Façade &
Common areas of Building Blocks
1
Civil construction work of Super
structure
100%
2
Plaster & Paint work of External
Facade
100%
Plaster & Paint work of Common
areas
100%
3
Door and window/ Structural
Glazing work on External Facade
100%
4
Flooring Work of Common areas
100%
5
Railing work of Balconies,
Terrace, Staircase etc.
100%
6
Installation of Sanitary and
Plumbing Fittings of Common
areas
100%
7
Installation of Electrical Fittings
of Common areas
100%
8
Community Facilities
(Club, community hall, Society
office, Swimming pool, shops
etc.)
100%
9
Development works of Common
areas
(Lobbies/Corridors/Staircase/Lift
well/Terraces/Ramp/etc.)
100%
359
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
10
Installation of Lifts/Escalators
100%
11
Internal plumbing work in
Residential units / Flats /
Commercial units etc.
100%
12
Internal electric wiring in
Residential units / Flats /
Commercial units etc.
100%
13
Covered Parking Areas & Mech.
Parking (Basement/Stilt/etc.)
100%
14
Elevational Work
100%
15
Overhead and Underground Water
Tanks
100%
16
Provision for Physically
Challenged Persons
100%
17
Installation of Fire Safety
Equipment’s
100%
18
Status of EWS/LIG units
100%
A
Other Internal Development
Works of Residential Units/ Flats/
Commercial Units etc:-
(i)
Plaster & Paint work
(ii)
Door / windows
(iii) Tiling work of Kitchen &
Toilets
(iv) Fittings and fixtures like
sink, washbasin, taps etc.
(v)
Electrical
fittings
like
socket, switches etc.
(vi) Flooring Work
In case above work are not completed / partially completed then Developer has to
submit a Declaration in prescribed format.
F- Outer Development Works and Services of the Project (for Completion Certificate)
S.No
Development Works
Work to be
Completed at
the time of CC
(in percentage)
Work done
on in Project
(Mark
“YES”)
Comments
(if any)
1
Compound wall
100%
2
Entry & Exit Gates/Guard Rooms
100%
3
Driveways & Pathways
100%
4
Open Parking Areas
100%
5
Meter Room/Pump Room etc.
100%
6
Electrical Work/Light poles etc.
100%
7
Water Supply lines/UG Tank
100%
8
Storm Water Drains
100%
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 360
9
Construction of Rain Water
Harvesting Structure
100%
10
Structure of Waste water
Treatment/Recycling Plant
100%
11
Laying of Sewerage line and
Construction of Sewerage
Treatment Plant (STP)
100%
12
Any other work
100%
G- NOC’s/Certifications Required (for Completion Certificate)
S.No
Type of NOC/Certification
Applicable/
Not Applicable
Obtained
1
Structural Certificate
(Building Height more than 15 Mts.)
2
Envoirment NOC
(GBUA more than 20,000 Sq.Mts.)
3
Consent to Establish
(GBUA more than 2500 Sq.Mts.)
4
Green Building Certification
(LEED/IGBC/GRIHA/ASSOCHAM
GEM)
5
Labour Cess No Dues Certificate
6
IBS NOC
(For
Multistoried
buildings,
Educational Institutions, Hospitals,
Office Building and Shopping mall/
Commercial Complexes.)
7
RECBC Compliance report from
Empaneled Energy Auditor or any
other
Authorised
Dept./Agency/
Official (as applicable)
8
Any other (as applicable)
All Post Dated Cheques for betterment levy is to be deposited before
issuing of completion certificate
Yes
Completion Fee (To be deposited in Local Authority)
Gross-Built up area of the completed Part _________ Sq.mts X Rs_______/- =
Total Amount Rs_____________/- (In words__________________________________)
…………………………………………………
(Seal & Signature of Architect with date)
Name of Architect:
…………………………………………………
Reg. No (Issued by COA): -
………………………………………………
(Seal & Signature of Developer with date)
Name of Developer:
…………………………………….
361
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
……………….….………………….
Note-
1. In case the Completion Certificate / Partial Completion Certificate is issued by the
Empanelled Architect then above duly signed Checklist with his seal and signature shall be
submitted along with the copy of Certificate.
2. Checklist must be submitted in the Authority only after confirmation of Construction of
Building as per Latest approved Building Plans of the Project. Parameters approved in
Building plans and available on site must be filled in the concerning columns.
3. Project Architect must ensure all applicable provisions as per building byelaws and other
related Norms complied in the Project.
4. Project Architect must ensure that all the Development works of the Building blocks as
mentioned in Table “E” and Outer Development Works as mentioned in Table “F” must be
completed 100% and accordingly Status of development work shall be filled as “YES” in the
concerning columns before submitting Checklist.
5. Project Architect must ensure that all the NOC’s and Certification (as applicable) must be
obtained before submitting Checklist in the Authority.
6. If any provision is not required as per Latest approved Building Plan and Norms then write
‘NA’ for Not applicable in the concerning columns.
7. If there are deviations on site from latest approved Building Plans, then Revised maps needs
to be approved from the Competent Authority before submitting Checklist. Building plans
need not to be revised if there are Deviations like Elevational treatment, Minor changes in
structural elements which do not disturb the parking placements, Common areas, allotted
units and by such internal changes and GBUA and FAR/BAR of the project are not changed.
8. Cross-signatures/Self-attestation are required to be done on every page of the Checklist.
If the Technical parameters of the project (as per Table A, B, C & D) are not as per Latest
approved Building Plans, any of the Development works (as per Table E & F) are not
completed in all respect i.e. 100% and all the NOC’s and Certification (as applicable) are not
obtained, then, Checklist shall not be submitted in the Authority.
Annexure-3
(Declaration for completion of certain internal works in Residential units / flats / Commercial
units etc. To be submitted with application for Completion Certificate / Partial Completion
Certificate by the Developer
(to be submitted on Rs.100 Non-judicial Stamp paper duly notarised)
Declaration
I __________________________ s/o _________________________ am developer / authorised
signatory of the Project (name) ______________________ located at Plot no./ Khasra No.
____________
Village
________________,
Tehsil
_____________,
District______________(Raj.).
I hereby declare that all civil construction, Internal / External Development works have been
completed in the above mentioned project.
Internal finishing of following works in unit number and floor number as per enclosed list are
pending as per the agreement with the allottee or as per the written request of the allottees:-
1- _______________________________________
2- _______________________________________
3- _______________________________________
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 362
4- _______________________________________
I have applied for the issuance of Completion Certificate / Partial Completion Certificate. I shall
be solely respolsible for any dispute if any arises with the allottee in this regard in future.
(Enclosed: List of unit number and floor number)
Date: ……………
……………………………………………………………………….
(Name & Signature of Developer)
Annexure-4
(Letter Head of the Local body / Empanelled Architect)
Dispatch no. ……………………….. Date of issue: ……………
Completion Certificate/Partial Completion Certificate
It is hereby certified that the Project __________________________ having Plot area
_________Sq.mts. located at Plot no./ Khasra No. ____________ Village ________________,
Tehsil _____________, District______________(Raj.) by M/s. ______________________was
inspected by the Authority on __________ and found that the construction of the Complete
Project/ Part of the project (Part area________ Sq.mts. & Towers/Blocks _______________) is
completed on site in accordance with the Building Plans approved by the Authority dated
_______.
Developer/ Promoter has complied with all the provisions of Building byelaws and other
applied Norms in the said Project and obtained all necessary NOC’s & Certifications.
Therefore, the Completion Certificate/Partial Completion Certificate is issued.
(Enclosed: Checklist of Completion Certificate in case issued by empanelled Architect)
Designation / Registration no.
…………………………………………………………………………. (Seal & Signature of
Competent Officer / Empanelled Architect with date)
363
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
Annexure-5
(Letter to be issued by the Local Authority to the Developer)
(on Letter Head)
Dispatch no. ………………………………….. Date of issue:
……………
Acknowledgment Letter
To,
……………………………….
………………………………
………………………………
Subject: - Acceptance of Completion Certificate/Partial Completion Certificate issued by
Empaneled Architect.
Reference: - Your Letter of submission of Completion Certificate/Partial Completion
Certificate dated ________ .
Dear Applicant,
In reference to the above mentioned subject and your letter dated ___________, it is
hereby informed that Completion Certificate/Partial Completion Certificate of the Project
“_____(Name of the project)____” located at ______(Address of Project)______Issued by
Empaneled Architect ______________, is accepted by the Authority.
Kindly note that if Authority founds that the Completion Certificate/Partial Completion
Certificate is issued on the basis of wrong facts or any false documents are submitted alongwith
Completion Certificate/Partial Completion Certificate, then, Completion Certificate/Partial
Completion Certificate will be considered as invalid and we may take necessary action against
you and Empaneled Architect, as the case may be.
Kindly be informed.
…………………………………………………………
(Seal & Signature of Competent Officer with date)
Designation
प्रपत्र--5
Application / Intimation (in case of certificate issued by Empanelled Architect)
for Occupancy Certificate / Partial Occupancy Certificate
(to be submitted by the Developer)
To,
……………………………….
………………………………
………………………………
Subject :-
Application for Issuing / intimation of Occupancy Certificate / Partial Occupancy
Certificate
Sir/Madam,
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 364
This is to inform you that our project “______(Name of the project)______” located at
___________(Address of Project)_________ is completed in all respects, we have obtained
applicable NOC’s/ Certifications and taken all connections like Water supply, Electricity etc.
The project is ready to occupy by the allottees of the Project.
We have deposited the Occupancy Certificate fee of Rs. __________/- in the Local
Authority.
We are submitting all the requisite documents along with documents as per prescribed
checklist. Kindly issue the Occupancy Certificate / Partial Occupancy Certificate of the said
project.
OR
We have obtained Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate on date
__/__/____ from the empanelled Architect _________________________________ (name),
_________________________ (Registration no.). the copy of the Occupancy Certificate/Partial
Occupancy Certificate along with documents as per prescribed checklist are enclosed for your
kind intimation.
(Enclosed: - Annexures as per attached list)
(Seal and Sign)
………………………………………
Name of the Developer/Promoter
List of Documents to be submitted with application / intimation for Occupancy Certificate/
Partial Occupancy Certificate
S.No
Documents
Annexure’s
Page Nos.
1
Checklist of Occupancy Certificate
Annexure 1
2
OC Fee deposition Receipt
Annexure 2
3
Copy of Lease deed and Site Plan
(issued by the Local Authority)
Annexure 3
4
Copy of Completion Certificate / Partial
Completion Certificate issued earlier
Annexure 4
4
As-Built Drawings
(Attested by Empaneled Architect)
Annexure 5
5
Copy of Latest Approved Building Plans
(On the basis of which CC is issued)
Annexure 6
6
Certified Copy of Google Map
(with Latitude & Longitude)
Annexure 7
7
Site Photographs (from all the sides)
(Building Blocks/Internal/Outer Development
Works)
Annexure 8
365
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
8
Certificate of Structural Engineer
Annexure 9
9
Affidavit for Compliances of Part-VI of NBC
and Earthquake resistance provisions
(Attested by the Architect, Structural
Engineer and Developer of the Project)
Annexure 10
10
NOC from Fire Department (if applicable)
Annexure 11
11
Consent to Operate from Pollution Control
Board (if applicable)
Annexure 12
12
NOC from Labour Department
Annexure 13
13
List of EWS/LIG units and Status of
Completion & Allotment (if applicable)
Annexure 14
14
Working/Services Drawings of the Project
The scanned copy of all the drawings can be
submitted in Pen-drive having Seal and sign
of Concerned Consultant, Project Architect
and Developer in separate folders as
mentioned below.
Annexure 15/
Scanned Copies in
Pendrive
i)
All Working Drawings
Sub-Annexure 15.1
ii)
All Structural Drawings
Sub-Annexure 15.2
iii)
All Electrical Drawings
Sub-Annexure 15.3
iv)
Plumbing & Water Supply Drawings
Sub-Annexure 15.4
v)
Storm Water and Sewerage Drawings
Sub-Annexure 15.5
vi)
Fire Fighting Drawings
Sub-Annexure 15.6
vii)
HVAC Drawings
Sub-Annexure 15.7
viii)
Rain Water Harvesting Structure Drawings
Sub-Annexure 15.8
ix)
Any Other Drawings
Sub-Annexure 15.9
Seal and Sign
(Name of the Developer/Promoter)
Date :-
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 366
Annexure-1
Check List for Occupancy Certificate
Basic Details of the Project
Name of Developer/Promoter
Address of Developer/Promoter
Name of the Project
RERA Registration No.
Address of the Project
(Plot no./Khasra no.
Plot Area (Sq.mts.)
(As per Approved Building Plan)
Width of Front Road
Landuse of Plot as per Lease deed
Date of issue of Lease
Deed:
Use of Approved Building Plans
(Multi-dwelling Unit/Resi. Flats/Group
Housing/ Studio/Row Houses/CMJAY-
1A/3A/3B/3C/
Hotel/Resort/Mall/Commercial Complex/
Offices/School/College/Hospital/etc.)
Building Plans approving Authority
Latest Building Plans Release date
Building Plans Validity Date
Building Plan Approval as per Building
Byelaws (2000/2010/2017/2020/any other)
Architect of the Project & COA no.
Structural Engineer of the Project
Completion Certificate issued by
Completion Certificate issued on
Completion Certificate deposited in
Local Authority on
367
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
Annexure-2
Site Inspection Report
A-Technical Parameters of Building Blocks:
S.No
Details
As per Latest
Approved
Building Plans
As per Site
Comments
(if any)
1
Setbacks
Direction
Front
Side I
Side II
Rear
2
Ground Coverage
3
Gross Built-up Area (Sq.mts)
4
F.A.R/B.A.R (Sq.mts & Ratio)
5
Total No. of Floors
(Basement, Stilt, above floors,
service floor, etc.)
6
Total Height of Building
i)
Plinth
ii)
Stilt/Podium
iii)
Ground/First to Terrace
iv)
Parapet/Mumty/Lift Machine
Room/any other architectural
element
7
No. of Blocks/Towers
8
Total No. of Units
(Flats/Shops/Showrooms etc.)
9
Commercial Area
(in case of Group housing/
Flatted Development project)
10
Community Facilities area
(Club, community hall, Society
office, Swimming pool etc.)
11
Refuge area (if any)
12
Total No. of Staircases
i)
ii)
No. of Open Fire stair case
No. of Pressurized Fire Stair case
13
No. of Lifts
Size of Lift
14
No. of Escalators
15
Provision for Physically
Challenged Persons
Ramp
Toilet
Car Parking
Lifts
16
Cut-Out/Open to Sky/Shafts
17
Projections/Balconies etc.
(Covered/extended)
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 368
18
Porch (if any)
B- Parking Parameters:
S.No
Details
As per Latest
Approved
Building Plans
As per Site
Comments
(if any)
1
Total E.C.U Required
2
Total No. of Car parking
i)
Surface Parking
ii)
Mechanical Car Parking
iii)
Basement (I,II,III,….)
Stilt
Open Area
3
Two-Wheeler Parking
4
Bus Parking
5
Visitors Parking
6
EV Charging Facility Car parks
7
Ramp (for parking floors)
Width
Slope
8
Provision of Car Lift
C- Outer Development Parameters:
S.No
Details
As per Latest
Approved
Building Plans
As per Site
Comments
(if any)
1
Green & Plantation
i)
Total Green Area (Sq.mts)
ii)
Surface Green Area (Sq.mts)
iii)
Podium Green Area (Sq.mts)
iv)
Plantation Corridor (If any)
v)
Tree Plantation (As per Norms)
2
Approved Services in the Project
(STP, WTP, Under Ground Water
Tank, Pump room, Panel Room,
etc.)
3
Driveways for Fire tender
Movement/Parking, etc.
4
No. of Entry/Exit & Width
5
No. of Security Rooms & Size
369
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
D- Provisions of Affordable Housing Policy/CMJAY Policy:
Applicable only in case of Group Housing Projects having area more than 5000 Sq.mts.
EWS/LIG units provided on Main plot/Split Location
On main plot/ Split Location
In case, EWS/LIG unit provided on Split Location
Address of Split Location
S.No
Details
As per Latest
Approval
As per Site
Comments
(if any)
1
No. of EWS units
2
No. of LIG units
3
Total Carpet Area
Provided(Sq.mts)
4
Total SBUA Area Provided
(Sq.mts)
5
Parking of EWS/LIG Units
6
Completion time of EWS/LIG
units
6
Height of Compound wall
(As per Norms)
E- Development Work of Building Blocks (for Occupancy Certificate)
S.No
Development Works
Work to be
Completed at
the time of CC
(in percentage)
Work done
on in Project
(Mark
“YES”)
Comments
(if any)
1
Civil construction work of Super
structure
100%
2
Internal & External Plaster and
Paint work
100%
3
Door and window/
Structural Glazing work
100%
4
Flooring Work
100%
5
Balconies and railing work
100%
6
Installation of Sanitary and
Plumbing Fittings
100%
7
Installation of Electrical Fittings
100%
8
Community Facilities
(Club, community hall, Society
office, Swimming pool, shops
etc.)
100%
9
Development works of Common
areas
(Lobbies/Corridors/Staircase/Lift
well/Terraces/Ramp/etc.)
100%
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 370
10
Installation of Lifts/Escalators
100%
11
Covered Parking Areas & Mech.
Parking (Basement/Stilt/etc.)
100%
12
Elevational Work
100%
13
Overhead and Underground
Water Tanks
100%
14
HVAC works
100%
15
Provision for Physically
Challenged Persons
100%
16
Installation of Fire Safety
Equipment’s
100%
17
Status of EWS/LIG units
100%
F- Outer Development Works and Services of the Project (for Occupancy Certificate)
S.No
Development Works
Work to be
Completed at
the time of CC
(in percentage)
Work done
on in Project
(Mark
“YES”)
Comments
(if any)
1
Compound wall
100%
2
Entry & Exit Gates/Guard Rooms
100%
3
Driveways & Pathways
100%
4
Open Parking Areas
100%
5
Meter Room/Pump Room etc.
100%
6
Electrical Work/Light poles etc.
100%
7
Water Supply lines/UG Tank
100%
8
Storm Water Drains
100%
9
Construction of Rain Water
Harvesting Structure
100%
10
Structure of Waste water
Treatment/Recycling Plant
100%
11
Laying of Sewerage line and
Construction of Sewerage
Treatment Plant (STP)
100%
12
Any other work
100%
371
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
G- Installation Works (for Occupancy Certificate)
S.No
Development Works
Work to be
Completed at
the time of OC
(in percentage)
Work done
on in Project
(Mark
“YES”)
Comments
(if any)
1
Development of Green and
Landscape areas
100%
2
Tree Plantation (As per Norms)
100%
3
Installation of Transformer/ DG
set/ Meters/ Electrical
Connection
100%
4
Water Supply Connection/Boring
100%
5
Installation of Machinery of WTP
100%
6
Installation of Machinery of STP
100%
7
Installation of equipment’s for
Solid Waste Management
100%
8
Installation of Solar Panels/Solar
Water Heater
100%
9
Installation of Gas Bank & Pipe
lines (If applicable)
100%
Occupancy Fee (To be deposited in Local Authority)
Gross-Built up area of the completed Part _________ Sq.mts X Rs_______/- =
Total Amount Rs_____________/- (In words__________________________________)
…………………………………………………
…..
(Seal & Signature of Architect with date)
Name of Architect:
…………………………………………………
Reg. No (Issued by COA): -
……………….….………………….
……………………………………………
…
(Seal & Signature of Developer with date)
Name of Developer:
…………………………………….
Note-
1. In case the Completion Certificate / Partial Completion Certificate is issued by the
Empanelled Architect then above duly signed Checklist with his seal and signature shall be
submitted along with the copy of Certificate.
H- NOC’s/Certifications Required
S.No
Type of NOC/Certification
Applicable/
Not Applicable
Obtained
1
Fire NOC
2
Consent to Operate (as applicable)
3
Any other (as applicable)
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 372
2. Checklist must be submitted in the Authority only after confirmation of Construction of
Building as per Latest approved Building Plans of the Project. Parameters approved in
Building plans and available on site must be filled in the concerning columns.
3. Project Architect must ensure all applicable provisions as per building byelaws and other
related Norms complied in the Project.
4. Project Architect must ensure that all the Development works of the Building blocks as
mentioned in Table “E” and Outer Development Works as mentioned in Table “F” must be
completed 100% and accordingly Status of development work shall be filled as “YES” in the
concerning columns before submitting Checklist.
5. Empaneled Architect must ensure that all the NOC’s and Certification (as applicable) must be
obtained before submitting Checklist in the Authority.
6. If any provision is not required as per Latest approved Building Plan and Norms then write
‘NA’ for Not applicable in the concerning columns.
7. If there are deviations on site from latest approved Building Plans, then Revised maps needs
to be approved from the Competent Authority before submitting Checklist of Occupancy
Certificate, Building plans need not to be revised if there are Deviations like Elevational
treatment, Minor changes in structural elements which do not disturb the parking placements,
Common areas, allotted units and by such internal changes and GBUA and FAR/BAR of the
project are not changed.
8. Cross-signatures/Self-attestation are required to be done on every page of the Checklist.
9. If the Technical parameters of the project (as per Table A, B, C & D) are not as per Latest
approved Building Plans, any of the Development works (as per Table E , F & G) are not
completed in all respect i.e. 100% and all the NOC’s and Certification (as applicable) are not
obtained, then, Checklist shall not be submitted in the Authority.
Annexure-3
(Letter Head of the Local body / Empanelled Architect)
Dispatch no. ………………………………….. Date of issue:
……………
Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate
It is hereby certified that the Project __________________________ having Plot area
_________Sq.mts. located at Plot no./ Khasra No. ____________ Village ________________,
Tehsil _____________, District______________(Raj.) by M/s. ______________________was
inspected by the Authority on __________ and that the construction of the Project is completed
on site in accordance with the Building Plans approved by the Authority dated ___________.
All the services in the project like Electrical, Water supply, STP/WTP, Solar system, etc. are
functional and promoter has obtained all necessary connections accordingly. Therefore, the said
Project is ready to occupy by the allottees.
Developer/ Promoter has complied with all the provisions of Building byelaws and other
applied Norms in the said Project and obtained all necessary NOC’s & Certifications.
Therefore, the Occupancy Certificate is issued.
(Enclosed: Checklist of Occupancy Certificate in case issued by empanelled Architect)
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………………………………………………………………………….
(Seal & Signature of Competent Officer / Empanelled Architect with
date)
Designation / Registration no.
Annexure-4
(Letter to be issued by the Local Authority to the Developer)
(on Letter Head)
Dispatch no. ………………………………….. Date of
issue: ……………
Acknowledgment Letter
To,
……………………………….
………………………………
………………………………
Subject: - Acceptance of Occupancy/Partial Occupancy Certificate issued by Empaneled
Architect.
Reference: - Your Letter of submission of Occupancy Certificate dated ________ .
Dear Applicant,
In reference to the above mentioned subject and your letter dated ___________, it is
hereby informed that Occupancy Certificate of the Project “_____(Name of the project)____”
located
at
______(Address
of
Project)______Issued
by
Empaneled
Architect
_______________, is accepted by the Authority.
Kindly note that if Authority founds that the Occupancy Certificate is issued on the basis
of wrong facts or any false documents are submitted alongwith Occupancy Certificate, then,
Occupancy Certificate will be considered as invalid and we may take necessary action against
you and Empaneled Architect, as the case may be.
Kindly be informed.
…………………………………………………………
(Seal & Signature of Competent Officer with date)
Designation
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 374
प्रपत्र-6
शपथ-पत्र
अजग्नशमन के प्रावधान व आपदा की जस्थनत में मौके पर यथोधित ननकास की व्यवस्था
करने हेतु
मैं/हम ............................................ आयु ............................ वषष, ननवासी ......................... पूरे होश हवास में
शपथपूवषक ननम्न प्रस्तुत करता/करती हूाँ करते हैं कक -
यह कक भूखण्र्ड संख्या......................., योिना ........................... (शहर का नाम) में जस्थत है, जिसका
क्षेत्रफल............................... वगषमीटर है के स्वामी / हो्र्डर हूाँ हैं. जिसके ललए अजग्नशमन दृजष्ट से सक्षम
अधधकारी प्राधधकर/ नगर ववकास न्यास/ नगर ननगम/ नगर पररषद/नगर पाललका ...................(शहर का
नाम) द्वारा िदये गये अनापजत्त प्रमाण पत्र की शतों की पालना सुननजश्ित की िावेंगी तथा भवन की
आवश्यकतानुसार अजग्नशमन के प्रावधान रखे िावेंगें तथा इनको संिाललत करने के ललए भवन में हर
समय उपलब्ध रहेगा। भवन का उपयोग प्रारम्भ होने पर सुरक्षा के उपकरण संिाललत करने के ललए एक
प्रलशक्षक्षत व्यजतत (केयर टेकर) की ननयुजतत करूंगा / करूंगी / करेंगे, जिसके पास बबज्र्डंग का नतशा, सुरक्षा
एवं ननकास िलान (Escape Plan) उपलब्ध रहेंगे। इसी प्रकार ननयुतत केयर टेकर के मोबाइल नं. एवं
Land line Number भी ललये िाकर पुललस आयुतत/शहर में ननयुतत उच्ितम पुललस अधधकारी (सम्बजन्धत
शहर) व अधोहस्ताक्षरकताष को सूिना उपलब्ध करवाई िायेंगी ताकक ककसी भी दुघषटना की जस्थनत में
बिाव कायष प्रभावी रूप से ककये िा सकें।
हस्ताक्षर शपथग्रिहता
मैं/हम ....................................... शपथग्रिहता यह सत्यावपत करता/करती हूाँ करते हैं कक उपरोतत सूिना
मेरे / हमारी ननिी िानकारी में सही है एवं बबना ककसी दबाव के स्वेच्छा से रूबरू तहरीर कर दी गई है
तथा कोई भी त्य नहीं नछपाया गया है, ईश्वर मेरी/हमारी रक्षा करे।
स्थान :
िदनांक :
हस्ताक्षर शपथग्रिहता
375
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प्रपत्र-7
(To be submitted at the time of approval of building plan)
CERTIFICATE OF THE UNDERTAKING
FOR COMPLIANCE OF THE PROVISION OF NBC PART-IV
FOR EARTHQUAKE SAFETY
Plot Detail ………………………………………………........
Area of Plot………………………………………...............
Use of Building……………………..………………….......
Proposed height of building …………………………..
1. Certified that the building plans submitted for approval satisfy's the safety requirement
as per Building Byelaws & provisions of NBC and the information given therein is
factually correct to the best of our knowledge and understanding.
2. It is also certified that the structural design including safety from earthquake shall be
duly incorporated in the design of the building and these provisions shall be adhered to
during the construction.
Signature of Owner …………………….......................
Name & address(Owner)…………………………........
Signature of Structural engineer……...……………......
Name & Address(Structure Engineer).............................
Registration No…………………………………...........
Signature of Architect ………..……………….....….....
Name & Address(Architect)…………………………...
CoA No………………………………………………...
Registration No……………………….......…………....
Hkkx 6 ¼[k½
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प्रपत्र-8
(To be submitted at the time of application for Completion certificate of building)
CERTIFICATE OF UNDERTAKING
FOR COMPLIANCE OF THE PROVISION OF N.B.C. PART – VI
FOR EARTHQUAKE SAFETY
Plot Detail ………………………………………………...........
Area of Plot………………………………………..................
Use of Building……………………..…………………..........
Height of building ……………………………..................
1. The building/s has/have been constructed according to the sanctioned plans.
2. The building/s has/have been constructed as per approved plans and structural design
(One set of structural drawings as executed and certified by the Structural Engineer is
enclosed) which incorporates the provision of structural safety as specified in the
regulations/NBC.
3. Construction has been done under our supervision/guidance and is adheres to the
drawings submitted.
Signature of Owner ……………………...........................
Name & address (Owner)…………………………............
Signature of Structural engineer……...……………..........
Name & Address (Structure Engineer).............................
Registration No…………………………………..................
Signature of Architect ………..……………….....…..
Name & Address (Architect)…………………………
CoA No………………………………………………...
Registration No……………………….......…………..
अनुसूिी - 8
VIDHYADHAR NAGAR SCHEME(Jaipur) BUILDING REGULATIONS
Special control for Architectural and Urban Form
Vidhyadhar Nagar has the following specific building parameters and controls for the scheme
which are mandatory, wherever in matters these are unspecified, the provision of the Jaipur
Region Building Regulations, 2025 shall be applicable. The violations of Vidhyadhar Nagar
Special provisions for Architectural Control cannot be compounded.
PART – I: PLOTTED DEVELOPMENT
The following are the guidelines for preparation of the design for houses in VDN Project area.
The houses in this scheme have to be constructed as per the type designs prescribed by JDA for
various categories of plots. However, if for some sizes of plots the type designs are not found
applicable, or if any allottee wants to make certain modifications for his specific use and has to
get his own design prepared, then he will have to follow these guidelines: -
1. Design will have to rigidly conform to the prescribed building parameters and guidelines
and controls as contained herein.
377
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2. The elevations shall be on the pattern adopted in the prescribed type designs and the
modulated dimension system (MDS) guide-sheets attached with these guidelines.
3. The design shall be prepared and authenticated by an architect who is registered with the
Council of Architecture.
1 PARAMETERS
The residential plots can be used only for residential purposes.
The number of storeys and the maximum height, setbacks, covered area, BAR etc. will
be as under: -
Plot
Size
Max.
height of
bldg. (in
mtrs.)
Max
cover
ed
area
permi
tted
on
Max
cove
-
rage
Max.
floor
area
on
first
floor
(in
Max.
floor
area
on
secon
d
floor
Max.
floor
area
on
Third
floor
(in
Max.
BAR
Set Back
Fron
t (in
mtrs
.)
Rear
(in
mtrs
.)
Side
EW
S
4.5x
10
As per
table-1 of
Jaipur
Region
Building
Regulatio
ns, 2025
31.5
70
28.8
28.8
-
As
achieved
2.20
-
-
6x15
54.0
60
48.6
48.6
-
As
achieved
3.0
2.25
-
9x20
93.6
52
84.2
38.2
38.2
2.0
4.0
3.0
-
HIG
-I
11X
25
129.2
47
116.
2
84.6
84.6
2.0
6.0
3.0
2.0m
HIG
-II
12X
30
162.0
45
145.
8
124.2
124.2
2.0
6.0
3.0
3.0m
Note: - 1. Basement permitted only within setbacks and shall not be counted towards
FAR/BAR.
2. Stilt floor upto 2.5 meter height, to be used only for parking shall be permissible and
not be included in maximum permissible height
3. Additional floor can be permitted without compounding violations (if any) in existing
construction, an undertaking shall be submitted in this regard by the applicant
stating that violantions will be removed at his own level. Betterment levy shall be
charged for additional built up area ratio proposed due to increase in height than
previously permitted.
2 MEZZANINE: No mezzanine shall be permitted on any floor.
3 KITCHEN ROOM: Minimum clear dimensions of any one size of the kitchen shall be 1.5 m
and minimum area permitted shall be as follows:-
EWS
1.2 sqm
LIG
3.5 sqm
MIG &
4.5 sqm
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HIG
4.5 sqm
A cooking space/kitchenette in case of EWS housing shall be allowed.
4 COURTYARD:
(a) Habitable room, kitchen etc. when not opening from open space/setbacks lighting and
ventilation may be taken from courtyards which shall have the following minimum
dimensions: -
Area Min.Side
EWS LIG 3.5 sqm 1.5 m
MIG HIG 6.0 sqm 2.0 m
(b) The penetration of light and ventilation from minimum normal opening shall be taken to
be sufficient in a habitable room upto a depth of only 7.0 m from such courts. Where
such ventilation is from regular open spaces, or not backs the penetration shall be taken
up to 9m. A minimum window space of 10% of the floor area shall have to be provided
in every floor for each habitable room subject to a minimum of 50% of the surface
(elevation) on relevant side.
5 SHAFTS:
For lighting and ventilation only to WC, bath, and stores etc. wherever needed shall be from
shaft which shall be open to sky and shall not be smaller than.
Minimum area
Min. side
EWS
0.8 sqm
0.8 mtr.
LIG
0.96 sqm
0.8 mtr.
MIG & HIG
1.80 sqm
1.2 mtr.
6 GARAGE:
A garage when provided shall be atleast 2.65 meters wide and shall not be more than 6
meters in depth, garage shall be located within the building line except in the case of HIG-I
and HIG-II. In case of HIG-I and HIG-II a garage without an upper floor can be permitted in
the side set backs as shown in the site plans, but within the rear wall. The garage will not be
counted towards /BAR. The minimum clear height of a garage in all categories shall not be
less than 2.25 meters.
7 ELEMENTS OF ARCHITECTURAL CONTROL:
Chajjas, weather shades etc. shall be only in traditional style i.e. sloping type. Wherever this
is provided they shall not project beyond 0.75 from the edge of the permissible projection
line. When provided on the first floor the bottom line of such projections shall be only at the
level of 3.60m above the average road level adjoining the frontage. When provided on the
upper floors the bottom line of such projections shall be 6.75m and 9.0m respectively from
road level.
8 CANOPY:
No canopy will be permitted beyond the building line on any floor, wherever they are
provided within the building line, they shall only be along the fixed dimension line.
9 PORCH:
(i) No porch will be permitted on front set back.
(ii) However, in case of HIG I & HIG II, a porch is to be compulsorily provided as a
supported porch in within three set back lines upto a maximum size of 13 sqm. The soffit
of such porch shall be at a inward level of 2.58sqm. in case of HIG the porch shall be
receased by atleast 1.2m from front building line. In no case the porch will finish beyond
10m from the front building line. No construction shall be permitted over the porch.
10 BALCONY:
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Balcony is permitted in all upper floor on all sides within the permissible projection line that
all such balconies taken together in length shall not be more than 70% of the expanded sides
of the building on that floor.
The minimum and maximum projections are as follows: -
Front set back
Rear set back
Side set back
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
EWS
0.75
0.90
x
x
x
x
LIG
0.75
1.25
0.75
0.90
x
x
MIG
0.9
1.50
0.75
1.25
x
x
HIG I & HIG II
0.9
1.80
0.75
1.25
0.75
0.75
In case the side set back is less than 2m, the maximum projection will be limited to 0.45m on
any such side of a plot. If the balconies are fully covered and projection is more than the
minimum and enclosed on more than two sides, then the area under balcony will be counted
towards covered area and FAR/BAR.
11 JHAROKHA/BAY WINDOW
The length and projection will be guided by the minimum of the provision in rule 10. This
will not be counted in FAR/BAR.
In case the upper floors are projected, such projections shall not exceed minimum projection
under item No. 10 for the type of set back.
12 PROJECTED CUP BOARD/ SHELVES:
Projecting of cup boards and shelves may be permitted provided they do not project more
than 450mm beyond the permissible building surface in such floor. Also the maximum
length of the cup boards/shelves shall not be more than 1.3rd, the length of the room subject
to a limit of 2m whichever is less per room. The total surface area of all such projections
shall not be more than 20% of the total expanded sides on that floor.
13 SURFACE TREATMENT
On all exposed elevation (front, side and back) wherever applicable, surface of the buildings
shall be finished in smooth plaster i.e. an exposed brick, stone concrete or any other type of
exposed treatment shall be permitted except in case of framing of windows, doors and
Jharokhas or Jalies.
14 COLOUR TREATMENT
No other colour than the one specified shall be permitted on any surface of the building. The
following are the colours specified: -
Level 3450mm could be demarcated by projection of cornice or moulding etc. on ground
floor.
Level 3600
(colour line)
---
White
Ist floor and
above
---
Jaipur Pink
Boundary walls
---
-do-
15 Boundary wall including gates shall be of a specified design, height, and colour and shall be
constructed by JDA and shall prevail without any change.
16 No vertical louver will be permitted in window/opening. However, intermediately Jams
(4"x4" or 6"x6" size) supporting ornamental look as obtained in traditional designs.
17 The railing of jharokhas and balconies shall bear a transparency look as obtained in
traditional designs.
18 The elevation on the second floor will be symmetrical in design by the elements and
dimensions.
19 CONTROL FOR ELEVATION AND URBAN FORM.
Urban Form is the result of convenient blending of all buildings and spaces built in
accordance with various regulations. In Vidhyadhar Nagar a very regulated and specially
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 380
controlled urban from is sought to be achieved through special guidelines framed for an
integrated look. A set of modulated dimensions are to be used for various plot sizes in VDN
while drawing up the facades. For uniformity, order, rhythm and identification of street
picture, the building facades of the exposed sides of various categories of plots has been
visualised as a system of length and levels with dimensions, some of these lengths and levels
i.e. their dimensions have to be rigidly followed and are listed below.
For length of the plot along the street the facade in divided into vertical grids of
600mmlength (on 2B module). Whenever the facade length is not a multiple of (2B) of
600mm, the difference will be suitably distributed as a variant module on either side. Some
building elements or architectural features on every floor should edge along at least 15% of
total number of (2GB) grid lines.
Further, following prescribed levels shall be maintained throughout and emphasized in all
buildings on all floors considering the average road level as ± 00.
1. 900mm/1200mm level shall identify as the plinth with maximum projection of the plinth
or where the plinth and super structure are in same level by a 2" plaster bend in earlier
etc.
2. 1425 mm shall be the height of the boundary wall.
3. 3450 mm as the top of canopy or porch (including parapet).
4. 4200 mm shall be identified as soffit or traditional chajjas or 1st floor balcony
projection/projection of the 1st floor or a dropping of the balcony/of the first floor
projection. This also is the colour break line.
5. 6750mm shall be identified on soffit of the 1st floor traditional chajja or 2nd floor
balcony projection/projection of the floor or dropping of the balcony or of the second
floor projection.
6. 8100mm/8400mm shall be identified as sky line derived from inclusion of parapet in
case of LIG and EWS or in case of MIG and HIGs till they are constructed upto the 1st
floor level only.
7. 9900mm-soffit of 2nd floor traditional chajja or projection of 2nd floor roof/drop of the
end floor roof projection.
8. 11400mm or 12300mm shall be identified as sky line derived from inclusion of parapet
in case of MIG, HIG I and HIG II.
The level at serial No. 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.7 and 19.8 are compulsory.
The longitudinal grid lines and the levels shall be prominently marked on the sides of all
plans and elevations or sections respectively so that they can be designed and re-allowed
as observance of the above requirements.
Modulated Dimensions – Group A 50, 75, 125, 150 & 250 mm
Modulated Dimensions – Group B 300mm (6A) 2B, 3B, 4B, 5B
9. Viable facades of the plot shall be demarcated by imaginary 2B grid and 15% grid lines
should be chosen to align architectural features and these grid lines should be shown on
drawing.
Note:-
If the building is proposed more than above mentioned hight than above sky line
architectural parameters shall be changed accounding accordingaly.
VIDHYADHAR NAGAR SCHEME BUILDING REGULATIONS
Special control for Architectural and Urban Form
Vidhyadhar Nagar has the following specific building parameters and controls for the scheme
which are mandatory, wherever in matters these are unspecified, the provision of the Jaipur
Region Building Regulations, 2025 shall be applicable. The violations of Vidhyadhar Nagar
Special provisions for Architectural Control cannot be compounded.
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jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
PART – II GROUP HOUSING DEVELOPMENT
The Following area the regulations to be followed for preparation of the design for Group
Housing in Vidhyadhar Nagar Project area, as per the prescribed Building Regulations: -
1. Constructions have to rigidly conform to the prescribed building parameters, guidelines
and controls as contained herein.
2. The elevations shall be on the pattern adopted in the surrounding area based on the local
Jaipur style of simple adoptations from them and shall also conform in the modulated
dimensions systems (MDS) attached with these guidelines.
3. The design shall be prepared and authenticated only by an architect who is registered
with the Council of Architecture.
General Parameters
1. In an area meant for group housing plotted development shall not be permissible.
2. The ground coverage shall not exceed 30 or 40% as mentioned in the site plan. The
permissible height-24 meter (excluding stilt if provided for parking only), No. of floors
and maximum permissible FAR/BAR shall be as per Jaipur Region Building
Regulations, 2025 [in no case number of floors within 15m of height shall not be more
than four storey (Gr.+3)]. Open terrace shall be permissible for each dwelling unit in
each dwelling unit in each floor which shall not be less than 10% of the built up area of
the dwelling unit or 8 sqm whichever is more.
Note: - Betterment levy to be charged for additional built up area ratio permissible due to
increase in height over and above permitted as per special byelaws for Vidhyadhar Nagar
special scheme confirming structure stability of the existing buildings.
3. A set back of 3m shall be left along the sector road or landscape corridor, 6m set back
along the residential road from which entry shall be sought. The side set back shall be
3m or as per site plan.
4. For common facilities incidental to group housing, a ground coverage upto a maximum
of 1.5% of 200 sqm. may be permitted in suitable cases subject to FAR/BAR limitation
in paras 3 & 4. These facility structure will not be more than 1 storey i.e. maximum
height 5m subject to provision under Rule No. 3 above.
5. Basement shall be permitted in all group housing plots within prescribed set back lines
subject to the following i.e. maximum height of ceiling of basement shall be 1.0m above
the average road level and the minimum height of ceiling of basement shall be 0.6m
above surrounding ground level.
6. Approach the Group Housing Premises
(1) No entry shall be allowed in the premises of group Housing from sector roads and the
landscape corridors as part of sector roads.
(2) All entries shall be on roads serving plotted housing i.e. 10m or lower.
7. Landscaping: At least 50% of the open area/Plantation/ Green Cover (unbuilt) to be
landscaped, a landscape plan is to be submitted for approval.
8. Parking: Minimum space for parking shall be provided at the rate of of 1 car unit for
every 115 sqmt. of built up area.
9. Lift facilities: Lift facilities may be provided as per the provisions of the Lift Act.
10. Other provisions and building regulations not covered under these bye-laws shall be as
per National Building Code as prescribed in the regulations/rules, building bye-law and
National Building Code as prescribed in the regulations/rules building bye-law and
National Building Code of India.
11. Fire: Fire safety regulations and firefighting equipment shall be as per the prevailing
N.B.C.
12. Elements of Architectural Control.
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12.1 Chajjas, weather shades etc. only in traditional style i.e. sloping type are permitted
within the plot area of the allottees, they shall not project beyond 0.75m from edge of
the building line and shall have slops ranging from 1:3 to 1:5 when provided on the
ground floor such projection shall not be below the level of 3.45m from the frontage
taken as zero.
12.2 Canopy: No canopy will be permitted except within the permissible building area.
However, a supported porch as per desired details is permitted within their set back
upto a maximum of 13 sqm. The soffit of such porch shall be only at a level of 3450
mm.
12.3 Balcony: Balcony is permitted in all upper floors on all sides within the plot line
provided that all such balconies taken together in length shall out be more than 60% of
the exposed sides of the building on the floor.
The minimum and maximum permissible projections are as follows: -
Front set back(In mtr.)
Rear set back(In mtr.)
Side set back(In mtr.)
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
0.75
1.25
0.75
1.00
0.75
1.00
12.4 Jharokha/bay windows: The length and projection will be guided by the minimum of
the provision in rule 14.3 This will not be counted in /BAR.
12.5 Floor Projection: In case the upper floors are projected such projection together with
balconies jharokha and window shades shall not exceed maximum projection under
item No. 14.3 for the type of setback.
12.6 Projected cup boards/shelves: Projecting of cup boards and shelves may be permitted
provided they do not project min. the 600mm beyond the permissible building surface
in each floor. Also the maximum length of the cupboards/shelves shall not be more
than 1/3 the length of the room subject to be limit of 2m length whichever is less per
room.
12.7 Surface Treatment: (All exposed elevation front, side and back) whichever applicable,
surface of the building shall be finished in smooth plaster i.e. no exposed brick
concrete or any other type of exposed treatment shall be permitted except in case of
framing of windows, doors and jharokhas, jallies, elustrade and railing.
12.8 Colour Treatment: No other colour than the one specified shall be permitted on any
surface of the building except some limited variations and tones, the following are the
colours specifications: -
Upto level of 4200mm which will be demarcated by a projection,
groove, cornice or mould on ground floor.
... White
Ist floor & above
... Jaipur Pink
Boundary walls
... Jaipur Pink
12.9 Boundary wall including gates shall be of specified design height and colour and shall
be constructed by JDA and at prevail without any change.
12.10
The elevation on the Top floor will be symmetrical in design of elements,
dimensions and proportions used.
12.11
No vertical louvers will be permitted on window/opening.
12.12
The railing of jharokhas, balconies and also parapet of terraces shall bear a
transparent look in anyone traditional style/or their near adaptations issued by the JDA.
12.13
Continuity: The blocks should be laid out in such a manner that they present a
wall like continuity along the sect road/landscape corridor, unless separated by side set
fixed in the site plan. At least 60% of the ground floor structure should about the
building line on this side. However, block, recess is permitted to be accounted as
continuity if such recess is not more than 1.2m deep 4m in length. For the rest blocks
should be joined in such other at least upto a depth of 2m along such of the sectoral
383
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
roads, starting to be measured from not beyond 4m from the edge of the building line.
The maximum length of any such continuous building block of not be more than 234m.
12.14
Slopy roofs: No slopy roof shall be permissible other than staircase head Room.
Control for Elevation and Urban Form:
Urban from is the result of convenient blending of buildings and space built in
accordance with various regulations. In Vidhyadhar Nagar a very regulated and specially
controlled urban from is sought to be achieved through special guidelines framed for an
integrated look. A set of modulated dimensions are to be used for Group Housing in Vidhyadhar
Nagar while drawing up their facades. For uniformity, order, rhythm and identification of street
picture, the building facades of the exposed sides of various blocks of Group Housing has been
visualized as a system of length and levels with certain dimensions. Some of these lengths and
levels i.e. their dimensions have to be rigidly followed and are listed below.
For length of the group housing plot along the street facade is divided into vertical grids
of 600mm distance (or 2B Modules). Whenever the plot length is not a multiple of 2B or
600mm the difference will be suitably distributed as a variant module on either end. Some
building elements or architectural features on every floor or every building block should edge
along at least 15% of the total number of 2B grid line.
The following prescribed levels shall be maintained throughout and emphasized in all
buildings on all floors considering the average road level as ± 00.
(i)
Plinth as 900mm - 1200mm
(ii) 1425mm level be the height of boundary walls.
(iii) 3450mm of top of canopy / porch (including parapet).
(iv) 4200mm shall be identified as a colour change line recommended to be achieved by
continuous chajja, projection of floors, floors droping, terraces, moldings or cornice
or grooves.
(v)
8100mm/8400 mm shall be identified as sky line derived from inclusion of parapet
in case they are constructed upto first floor only.
(vi) 11400mm/1200mm shall be identified as sky line above the 2nd floor derived from
inclusion of parapet in case block is left at this stage.
(vii) 14400mm/15000mm parapet on roof of 3rd floor:
All levels mentioned in regulation No 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 and 15.8 shall be
compulsorily maintained and as designed as to make them prominent and visible.
Out of levels 15.6 and 15.7 anyone may be opted and made prominent.
(viii) Maximum height of terrace mumty shall be 1650mm.
All these levels should be conveniently marked on the elevation and sections so as
to be identified as proof of compliance.
Note:-
If the building is proposed more than above mentioned hight than above sky line
architectural parameters shall be changed accounding accordingaly.
PART – III
SPECIAL CONTROLS FOR ARCHITECTURAL AND URBAN FROM IN
COMMERCIAL BLOCKS OF CENTRAL SPINE OF VIDHYADHAR NAGAR
The building plan of commercial block in central spine will be prepared only by
Architects Registered with the Council of Architecture.
1. Basement:
(i) Only single basement will be permissible.
(ii) The maximum clear height of the basement will not exceed 4 mts.
2. Plinth:
Plinth level will be
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 384
Min – 0.45 m
Max – 1.50m
3. The column grid towards proposed arcade side and opposite side will be 3mx3m or in
multiples thereof.
4. Steps for providing entry to one building block will be allowed beyond property line
only towards arcade side, total length of the sides along with both the faces will not
exceed 1/3rd of the facade length.
5. No projection of any type will be allowed upto lintel level of the Ground floor except
point 4 above. At Ground floor lintel level's chajja of max. 0.75m Depth will be allowed
in max 1/3rd length of each facade.
6. Height:
The max permissible Height of the building blocks (excluding top parapet) shall be
24 meter + stilt (if provided for parking only).
Note: - Betterment levy to be charged for additional built up area ratio permissible due to
increase in height over and above permitted as per special byelaws for Vidhyadhar Nagar
special scheme confirming structure stability of the existing buildings
7. B.A.R.:As per Jaipur Region Building Regulations, 2025.
Note: - Betterment levy to be charged for additional built up area ratio permissible due to
increase in height over and above permitted as per special byelaws for Vidhyadhar Nagar
special scheme confirming structure stability of the existing buildings.
8. Colour:
The entire building will be painted in Jaipur pink color.
9. All the elevations of the blocks shall be based on local Jaipur style or simple adoptions
from them.
10. Notes:
(a) The levels indicated in the type design of Vidhyadhar Nagar are with the reference
to the road level
(b) The specific building parameter and controls as indicated in type designs and as
mentioned above are mandatory.
(c) Wherever the controls are unspecified the provisions of general building regulation
of Jaipur Region Building Regulations, 2025 shall be applicable.
(d) The violations of these special provisions for Architectural control are non-
compoundable.
(e) Only ground floor and first floor will be used for shopping, all upper floors will be
used for office area.
(f) The maximum permissible coverage shall be as mentioned in the site plan.
11. For every 1000 sqm of built up area, at least one canteen shall be provided.
12. Fourth and fifth floor should be in line with ground floor.
13. Other provisions and building bye-laws not covered under these regulations shall be as
per Jaipur Region Building Regulations, 2025.
ELEMENTS OF ARCHITECTURAL CONTROL
1. All building blocks shall be oriented as per the site plan and shall about the building line
as per the control sheets on all fronts wherever marked ABC on the control sheet.
2. Each building shall compulsorily have a set of columns on its front, of approved design
and of specific colour, height and texture as per the control sheet.
3. The columns shall have a base in three steps. The first step shall be out of 1960mm x
1950mm with height 800mm, second step of 1550mm x 1550mm with height 600mm
and the third step out of 1250mm, 1250mm with 400mm height respectively as per
control sheet. Three columns each with a section of 450mm x 450mm and height of
11000mm (including the base and the top of brackets) shall rise from the top of third
step. The columns shall be tied by a 550mm wide band above the level of 2150mm. The
385
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
top height of the band from column base shall be 2700mm. The gap between two
columns shall be 150mm.
4. brackets shall be placed over a band of 500mm starting at the height of 9100mm. The
size of brackets shall be 1000mm x 1200mm and 150mm thickness as per detail design
given in control sheet.
5. The columns shall be backed by a set of jharokas in 1st and 2nd floor of approved design
and texture as given in the control sheet. The projections the jharokas shall be 1000mm
in each floor and so achieved as to give an impression of corbelling, maintaining the
desired angles as per control sheet.
6. The external surface treatment of the buildings shall be as follows: -
(A) The surface marked as ABC of control sheet shall be: -
(i) Column: While coloures except the two bands. One measuring 500mm wide
above the level 2150mm and the second measuring 500mm above the level
9100mm which shall be in pink colour.
(ii) Wall Surface AB.
(a) Dholpur/Karauli stone of pink colour with two white bands 200mm wide as
per pattern/design shown in the control sheet.
(b) Jharokas: Jharokas coming on the surface AB above the level 3200mm and
67mm as per the design shown in the control sheet shall be of white colour.
(iii)Wall surfaces AA & BB – Dholpur/Karauli stone of pink colour with openings
not exceeding 40% of the total wall surface area.
(B) Other Surfaces: All other external surfaces of the building shall be in white colour.
7. All offices must cover the side space on the 2nd and above floors as per the control sheet.
8. The Top floor shall project upto 1.0 mtr. beyond the set of column as per the control
sheet (for the length ABC).
9. Height/levels shown as YY in control sheet shall have to be compulsorily maintained.
10. The Top floor level projection over the set of columns and brackets at 11000mm shall
have to be achieved. In case of requirement of higher floor heights, the difference
should be taken care of visually by introducing coffered ceiling of suitable depth.
11. In the wall surface AB, additional voids in the form of windows/doors/jharokas etc.
other then that shown in the control sheet shall not exceed 10% of the remaining blank
wall space.
12. No sloping roof shall be permitted.
13. The parapet design and its height as shown in the control sheet shall be strictly adhered
to.
Note: -
If the building is proposed more than above mentioned hight than above sky line
architectural parameters shall be changed accounding accordingaly.
PART – IV
SPECIAL CONTROLS FOR ARCHITECTURAL AND URBAN FROM IN
INSTITUTIONAL BLOCKS OF VIDHYADHAR NAGAR
The building plan of Institutional blocks will be prepared only by Architects Registered
with the Council of Architecture.
1. Basement:
(i) Only single basement will be permissible.
(ii) The maximum clear height of the basement will not exceed 4 mts.
2. Plinth:
Plinth level will be
Min – 0.45 m
Max – 1.50m
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 386
3. The column grid towards proposed arcade side and opposite side will be 3m x 3m or in
multiples thereof.
4. Steps for providing entry to one building block will be allowed beyond property line
only towards arcade side, total length of the sides along with both the faces will not
exceed 1/3rd of the facade length.
5. No projection of any type will be allowed upto lintel level of the Ground floor except
point 4 above. At Ground floor lintel level's chajja of max. 0.75m Depth will be allowed
in max 1/3rd length of each facade.
6. Height:
The max permissible Height of the building blocks (excluding top parapet) shall be 24
meter + stilt (if provided for parking only).
Note: - Betterment levy to be charged for additional built up area ratio permissible due to
increase in height over and above permitted as per special byelaws for Vidhyadhar Nagar
special scheme confirming structure stability of the existing buildings
7. B.A.R.:As per Jaipur Region Building Regulations, 2025.
Note: - Betterment levy to be charged for additional built up area ratio permissible due to
increase in height over and above permitted as per special byelaws for Vidhyadhar Nagar
special scheme confirming structure stability of the existing buildings.
8. Colour:
The entire building will be painted in Jaipur pink color.
9. All the elevations of the blocks shall be based on local Jaipur style or simple adoptions
from them.
10. Notes:
(g) The levels indicated in the type design of Vidhyadhar Nagar are with the reference
to the road level
(h) The specific building parameter and controls as indicated in type designs and as
mentioned above are mandatory.
(i) Wherever the controls are unspecified the provisions of general building regulation
of Jaipur Region Building Regulations, 2025 shall be applicable.
(j) The violations of these special provisions for Architectural control are non-
compoundable.
(k) The maximum permissible coverage shall be as mentioned in the site plan.
11. Fourth and fifth floor should be in line with ground floor.
12. Other provisions and building bye-laws not covered under these regulations shall be as
per Jaipur Region Building Regulations, 2025.
ELEMENTS OF ARCHITECTURAL CONTROL
1. All building blocks shall be oriented as per the site plan and shall about the building line
as per the control sheets on all fronts wherever marked ABC on the control sheet.
2. Each building shall compulsorily have a set of columns on its front, of approved design
and of specific colour, height and texture as per the control sheet.
3. The columns shall have a base in three steps. The first step shall be out of 1960mm x
1950mm with height 800mm, second step of 1550mm x 1550mm with height 600mm
and the third step out of 1250mm, 1250mm with 400mm height respectively as per
control sheet. Three columns each with a section of 450mm x 450mm and height of
11000mm (including the base and the top of brackets) shall rise from the top of third
step. The columns shall be tied by a 550mm wide band above the level of 2150mm. The
top height of the band from column base shall be 2700mm. The gap between two
columns shall be 150mm.
4. brackets shall be placed over a band of 500mm starting at the height of 9100mm. The
size of brackets shall be 1000mm x 1200mm and 150mm thickness as per detail design
given in control sheet.
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jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
5. The columns shall be backed by a set of jharokas in 1st and 2nd floor of approved design
and texture as given in the control sheet. The projections the jharokas shall be 1000mm
in each floor and so achieved as to give an impression of corbelling, maintaining the
desired angles as per control sheet.
6. The external surface treatment of the buildings shall be as follows: -
(A) The surface marked as ABC of control sheet shall be: -
(i) Column: While coloures except the two bands. One measuring 500mm wide
above the level 2150mm and the second measuring 500mm above the level
9100mm which shall be in pink colour.
(ii) Wall Surface AB.
(a) Dholpur/Karauli stone of pink colour with two white bands 200mm wide as
per pattern/design shown in the control sheet.
(b) Jharokas: Jharokas coming on the surface AB above the level 3200mm and
67mm as per the design shown in the control sheet shall be of white colour.
(iii)Wall surfaces AA & BB – Dholpur/Karauli stone of pink colour with openings
not exceeding 40% of the total wall surface area.
(B) Other Surfaces: All other external surfaces of the building shall be in white colour.
7. All offices must cover the side space on the 2nd and above floors as per the control sheet.
8. The Top floor shall project upto 1.0 mtr. beyond the set of column as per the control
sheet (for the length ABC).
9. Height/levels shown as YY in control sheet shall have to be compulsorily maintained.
10. The Topfloor level projection over the set of columns and brackets at 11000mm shall
have to be achieved. In case of requirement of higher floor heights, the difference should
be taken care of visually by introducing coffered ceiling of suitable depth.
11. In the wall surface AB, additional voids in the form of windows/doors/jharokas etc. other
then that shown in the control sheet shall not exceed 10% of the remaining blank wall
space.
12. No sloping roof shall be permitted.
13. The parapet design and its height as shown in the control sheet shall be strictly adhered
to.
Note: - If the building is proposed more than above mentioned hight than above sky line
architectural parameters shall be changed accounding accordingaly.
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 388
अनुसूिी - 9
ववलशष्ि सड़कों पर ननमाषण के मानदण्र्ड ननम्नानुसार होगें:-
(क) देय बी.ए.आर. संबंधधत ताललकाओं के अनुसार होगा।
(ख) ननम्नानुसार देय ऊाँिाई अधधकतम होगी िाहे मानक बी.ए.आर. प्राित होता हो अथवा नहीं।
(ग) पुरातत्व महत्व की सड़कों (बबन्दु संख्या xviii-xix) को छोड़कर जिन सड़कों पर 15 मीटर ऊाँिाई
सीलमत हैं, उन पर ताललका नम्बर 1 के बबन्दु संख्या (ix) में उ्लेखखत मानदण्र्डों से एक ननम्न स्तर
बबन्दु संख्या (viii) के मानदण्र्ड लागू ककये िा सकेगें।
ववशेष सड़कों पर भवन की अधधकतम ऊाँिाई ननम्नानुसार देय होगी:-
(i) एम.आई. रोड़- पांिबत्ती गन्दा नाला से खासा कोिी िैराहे तक-20 मीटर व अिमेरी गेट से गंदे नाले
तक भंवनों की ऊाँिाई अधधकतम 12 मीटर देय होगी तथा जस्ट्ट देय नहीं होगी। अिमेरी गेट से गन्दा
नाला तक (पांि बत्ती के पास) के भवनों का बाहरी स्वरूप (एलीवेशन) इस सड़क पर ननलमषत परम्परागत
वास्तुववधधक ननयंत्रक के अनुरूप ही रखा िाना आवश्यक होगा तथा अधधकतम आच्छादन 50 प्रनतशत
या योिना अनुसार, िो भी कम हो देय होगा।
(ii) आगरा रोड़-सांगानेरी गेट से अंकुर लसनेमा तक 12 मीटर।
(iii) संसार िन्द्र रोड़- िांदपोल से गवमेन्ट होस्टल तक 12 मीटर।
(iv) मोती लाल अटल रोर्ड- लमिाष इस्माईल रोड़ से पोलोववतिी तक 12 मीटर
(v) मोती र्डूंगरी रोड़-सांगानेरी रोड़ से म्यूजियम रोड़ तक 20 मीटर।
(vi) ननवाषण सर्डक- िांदपोल से पीतल फैतिी तक 20 मीटर।
(vii) लसववल लाईन एररया के दक्षक्षण में बाईस गोदाम पुललया के रे्वे क्रोलसंग सेन्टर से पुललया उतरते
हुए राममंिदर िौराहे तक हवा सड़क से रािभवन सड़क से सीधे अिमेर रोड़ तक व अिमेर रोड़ से रे्वे
लाईन के मध्य में समस्त क्षेत्र में अधधकतम 15 मीटर ऊाँिाई
(viii) भगवान दास रोर्ड-पांि बत्ती क्रोलसंग से ववधानसभा। सरोिनी मागष रोड़ क्रोलसंग से (दक्षक्षण की
तरफ) अम्बेर्डकर सककषल तक के िहस्से के भवनों की देय ऊाँिाई 15 मीटर तक सीलमत होगी एवं शेष
िहस्से में 30 मीटर ऊाँिाई अनुज्ञेय होगी।
(ix) अंकुर लसनेमा से िांसपोटष नगर िौराहे तक 20 मीटर
(x) पृ्वीराि रोर्ड-टोंक रोर्ड िंतशन से िौमू हाउस क्रोलसंग तक 20 मीटर। (बेटरमेन्ट लेवी ली िाकर 30
मीटर तक) ऊाँिाई देय होगी।
(xi) भवानी लसंह रोर्ड-(अम्बेर्डकर सककषल से रामबाग सककषल तक) पर भवनों की ऊाँिाई केवल 9 मीटर
तक ही अनुज्ञेय की िाएगी। (स्टेडर्डयम की ओर ननलमषत दो भवनों को छोड़कर शेष ननमाषण ननयंबत्रत क्षेत्र
रहेगा।)
(xii) भवानी लसंह रोड़-रामबाग सककषल से इजन्दरा सककषल (िेएलएन मागष के िंतशन तक) 24 मीटर।
(xiii) पुरानी आमेर रोर्ड- िोरावर लसंह गेट से आमेर की घाटी दरवािा तक 15 मीटर।
(xiv) पुरानी आमेर शहर (आमेर घाटी क्षेत्र का िद्ली रोड़ के पजश्िम एवं उत्तर की ओर का क्षेत्र) पुरानी
िद्ली रोड़ के दोनों ओर आमेर दरवािे से आमेर स्टेडर्डयम तक 12 मीटर।
(xv) ववधानसभा के िारों ओर की सड़के-ववधानसभा की कम्पाउण्र्डवाल से 100 मीटर की दूरी तक 15
मीटर
(xvi) टोंक रोड़ पर रामबाग सककषल से यूननषवलसटी मागष िंतशन तक 30 मीटर।
(xvii) नतलक मागष भवानी लसंह रोड़ िंतशन से पृ्वीराि मागष िंतशन तक 15 मीटर।
389
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
(1) पुरातत्व महत्व की सड़केंः-
(xviii) घाट की गूणी-िांसपोटष नगर िंतशन से पूवष की ओर आगरा रोड़ के साथ-साथ िूलधगरी नलसयााँ
तक 12 मीटर।
(xix) स्टेच्यू सककषल के मध्य बबन्दु से सककषल की पररधध से लगे हुये (सककषल को फेस करते हुये) समस्त
भवन/भूखण्ड़।
1.
स्टेच्यू सककषल से लगते हुए सभी भूखण्ड़ों के ललये स्टेच्यू सककषल के मध्य बबन्दु से 90 मीटर के
रेडर्डयस के पश्िात अग्र सेटबैक न्यूनतम 60 मीटर (स्टेच्यू सककषल की ओर) रखा िावें, जिसमें ककसी भी
प्रकार का ननमाषण अनुज्ञेय ना हो। सैटबैक में लैण्र्ड स्केवपंग, वाटर बार्डी, फव्वारें आिद अनुज्ञेय होगें,
जिनकी ऊाँिाई 1.5 मीटर से अधधक ना हो।
2. यिद कोई भूखण्ड़ भगवानदास रोड़ पर जस्थत हो, तो अधधकतम ऊाँिाई बबन्दु संख्या (viii) के अनुसार
अनुज्ञेय होगी।
3.
स्टेच्यू सककषल की ओर ककसी भी भूखण्र्डधारी द्वारा भूखण्ड़ में िाने के ललए रास्ता नहीं खोला
िायेगा तथा स्टेच्यू सककषल की बाहरी दीवार का वतषमान स्वरूप यथावत रखना होगा।
4. स्टेच्यू सककषल के िारों ओर भूखण्ड़ संख्या ए-1 से ए-6 पर 15 मीटर (जिलन्थ व जस्ट्ट सिहत) से
अधधक ऊाँिाई अनुज्ञेय नहीं होगी, परन्तु ममटी तथा ललफ्ट रूम प्रस्ताववत होने पर उतत ऊाँिाई के
अलावा अनुज्ञेय होगा।
(xx) िवाहर लाल नेहरू मागषः-
(अ) रामननवास गार्डषन से इजन्दरा गांधी सककषल से मालवीय नगर आर.ओ.बी. तक जस्ट्ट सिहत 30
मीटर।
(ब) मालवीय नगर आर.ओ.बी. से एयरपोटष तक। भवन ववननयमों के प्रावधानों के अन्तगषत िो भी
उपलब्ध हो।
(xxi) खौनागोररयान रोड़- शूिटंग रेंि से आगरा रोड़ तक के पजश्िम िदशा की ओर पहार्डी के तलहटी के
क्षेत्र में अधधकतम 15 मीटर तथा पूवष की ओर सड़क के मागाषधधकार से 500 मीटर की गहराई में
अधधकतम ऊाँिाई 15 मीटर अनुज्ञेय होगी।
उपरोतत सड़क पर पूवष में अनुमोिदत भवन मानधित्रों पर उतत प्रावधान लागू नहीं होगें।
सरदार पटेल मागष (गवषनमेन्ट प्रेस िौराहे से रािमहल होटल नतराहे तक) से लगते हुए भवनों के संबंध
में पूवष में ननम्नानुसार ऊाँिाई ननधाषररत की गई थी जिसके संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर ननणषय
ललया िाना हैं।
(क) िौंमू हाउस सककषल से गवषनमेन्ट प्रेस के बीि सरदार पटेल मागष की िौर्डाई अधधकतम 30 मीटर हैं
तथा इस पर जस्थत भूखण्ड़ों में अधधकतम ऊाँिाई 30 मीटर अनुज्ञेय की िावें। शेष मानदण्र्ड भवन
ववननयमानुसार अनुज्ञेय होगें।
(ख)
िौंमू हाउस सककषल से रािमहल होटल के बीि सरदार पटेल मागष की िौड़ाई 60 मीटर मानते हुए
उस पर जस्थत भूखण्ड़ों में अधधकतम ऊाँिाई 60 मीटर ननम्न शतो के साथ अनुज्ञेय की िावें:-
(i) 40 मीटर से अधधक ऊाँिाई प्रस्ताववत होने पर अग्र सेटबैक 15 मीटर अथवा ियपुर नगर
ननगम/ियपुर ववकास प्राधधकरण की सक्षम सलमनत द्वारा उतत आदेश िारी होने से पूवष में अनुमोिदत
भवन मानधित्र के अनुसार तथा शेष 3 सेटबैक ताललका-4.2 के अनुसार रखे िावें।
(ii)
उपरोततानुसार प्रस्ताववत भवनों की ऊाँिाई भूखण्ड़ों के क्षेत्रफल के आधार पर ननम्न मानदण्र्डों की
पूनतष होने पर अनुज्ञेय होगी:-
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 390
(a) 30 मीटर तक ऊाँिाई प्रस्ताववत होने पर भूखण्ड़ का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वगषमीटर होना आवश्यक
होगा।
(b) 30 मीटर से अधधक 45 मीटर तक ऊाँिाई प्रस्ताववत होने पर भूखण्ड़ का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000
वगषमीटर होना आवश्यक होगा।
(c) 45 मीटर से अधधक 60 मीटर तक ऊाँिाई प्रस्ताववत होने पर भूखण्ड़ का न्यूनतम क्षेत्रफल 3000
वगषमीटर होना आवश्यक होगा।
(d) 1000 वगषमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड़ों पर अधधकतम ऊाँिाई 15 मीटर अनुज्ञेय होगी।
सरदार पटेल मागष पर जस्थत भूखण्ड़ों के अन्य प्रकरणों में भी उपरोतत मानदण्र्ड लागू होगें।
अनुसूिी - 10
स्कीम का नाम
सैटबैक )फीट में(
भूखण्ड़ का प्रकार
आगे
पीछे
पाश्व-
1
पाश्व-
2
1
2
3
4
5
1. फतेहटीबा स्कीम
के
30.0"
5.0"
15.0"
15.0’’
सी
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5.0"
10.0"
10.0"
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बी
20.0"
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10.0"
10.0"
के
30.0"
5.0"
10.0"
10.0"
छोटे भूखण्ड़
10.0"
5.0"
10.0"
10.0"
ई
10.0"
5.0"
10.0"
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पी
5.0"
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2. आदशष नगर
ऐ
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बी
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सी
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10 0"
5 0"
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-
3. आनन्दपुरी
ऐ
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बी
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पी
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ई
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5 0"
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-
एस
10 0"
5 0"
10 0"
-
4. िनता कालोनी
391
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
ए
20 0"
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5. अिुषनलाल सेिी कालोनी
ऐ
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सी
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6. अमृतपुरी योिना
ए
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7. बापू नगर योिना
ऐ
40 0"
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40 0"
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5 0"
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सी
20 0"
5 0"
5 0"
5 0"
र्डी
15 0"
5 0"
5 0"
5 0"
8. बिाि नगर योिना
क ए
15 0"
5 0"
5 0"
5 0"
ख बी
10 0"
5 0"
5 0"
5 0"
ग सी
10 0"
5 0"
5 0"
5 0"
9. बिाि नगर ववस्तार योिना
ए
20 0"
10 0"
10 0"
10 0"
बी
10 0"
5 0"
10 0"
5 0"
10. एस.एम.एस .हाईवे ववस्तार योिना
ऐ
10 0"
5 0"
10 0"
10 0"
बी
15 0"
5 0"
10 0"
10 0"
11. मोती र्डूंगरी योिना )नतलक नगर(
ए
40 0"
10 0"
10 0"
10 0"
बी
30 0"
10 0"
10 0"
10 0"
सी
25 0"
10 0"
10 0"
10 0"
र्डी
25 0"
10 0"
10 0"
10 0"
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 392
12. मोती र्डूंगरी ववस्तार
ए
40.0"
10.0"
15.0"
15.0"
बी
30.0"
10.0"
10.0"
10.0"
सी
25.0"
10.0"
10.0"
10.0"
13. उननयारा बाग/न.वव.न्यास का बाग
ए
30.0"
5.0"
10.0"
10.0"
बी
20.0"
5.0"
10.0"
10.0"
14. स्कीम सीs
ए
20.0
5.0
5.0
5.0"
बी
60.0
5.0
30.0
30.0"
सी
60.0
5.0
20.0
20.0"
र्डी
30.0
5.0
15.0
15.0"
ई
20.0
5.0
10.0
10.0"
एफ
15.0
5.0
5.0
5.0
(50% आच्छादन (
आच्छादन(
िी
20.0
5.0
10.0
10.0"
एि
20.0
5.0
10.0
10.0"
िे
15.0
5.0
5.0
5.0"
(50% आच्छादन(
के
20.0
5.0
10.0
10.0"
के
30.0
5.0
15.0
15.0"
के
15.0
5.0
5.0
5.0"
एल
30.0
5.0
15.0
15.0"
एम
60.0
5.0
20.0
20.0"
ओ
40.0
5.0
20.0
20.0"
ई
15.0
5.0
5.0
5.0"
एस
60.0
5.0
20.0
20.0"
15. पाकष हाऊस
भूखण्ड़ नं
.
1
से 6
20'.0
5'.0
10'0
10'.0"
16. िालुपुरा योिना
ववलभन्न प्रकार के िलोटस 8.0
3'.6"
-एक तरफ-
(60% आच्छादन (्
393
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 Hkkx 6 ¼[k½
17. बनीपाकष योिना
ए
100.0
5.0
40.0
40.0
(50% आच्छादन (
आच्छादन(
बी
40.0
5.0
20.0
20.0
सी
100.0
5.0
20.0
20.0
र्डी
40.0
5.0
15.0
15.0
र्डी
15.0
5.0
15.0
15.0
ई
15.0
5.0
15.0
15.0
एफ
15.0
5.0
15.0
15.0
िी
15.0
5.0
15.0
15.0
िी
15.0
5.0
10.0
10.0
एि
15.0
5.0
10.0
10.0
18. लसन्धी कालोनी, बनीपाकष, मैिर शैतान लसंह कालोनी
60‘ x 90’
20.0
5.0
5.0
5.0
19. लेबर कालोनी (वकषमैन कालोनी)
60‘ x 40’
15.0
5.0
5.0
5.0
20. बनीपाकष ववस्तार
ए
30.0
5.0
15.0
15.0
बी
20.0
5.0
10.0
10.0
सी
20.0
5.0
10.0
5.0
र्डी
20.0
5.0
10.0
5.0
ई
15.0
5.0
10.0
-
एफ
15.0
5.0
10.0
-
िी
15.0
5.0
10.0
-
21. नाहरी का नाका (पूवष)
ए
30.0
10.0
15.0"
15.0
बी
-
-
-
-
सी
15.0
5.0
10'.0
10.0
र्डी
15.0
5.0
7.0
-
ई
10.0
5.0
7'.6"
-
'25x45'
10.0
5.0
7'.6"
-
22. र्डी पी कालोनी
Hkkx 6 ¼[k½
jktLFkku jkt&i=] vxLr 25] 2025 394
50‘x 55’
15.0
5.0
10.0
-(60% आच्छादन( ््
50‘x 32’
15.0
5.0
7.0
-(60% आच्छादन(
50‘x 30’
15.0
5.0
7.0
-(60% आच्छादन(
23. टीबा बस्ती
5.0
-
-
-
-(60% आच्छादन(
24.
ए
30.0
15.0
10.0
10.0"
बी
30.0
15.0
10.0
10.0"
सी
20.0
10.0
10.0
10.0"
र्डी
20.0
5.0
5.0
5.0"
ई
10.0
5.0
7.6’’
-
एस
20.0
10.0
10.0
10.0"
एस
15.0
10.0
7.0
10.0"
25. सीकर हाउस स्कीम
ए
15.0
10.0
10.0
-(50% आच्छादन(
बी
10.0
10.0
7.0
-
सी-20x50
10.0
10.0
5.0
-(50.1% आच्छादन(
-(48% आच्छादन(
26. सुभाष नगर स्कीम
ए
20.0
10.0
10.0
-(50% आच्छादन (्
बी
15.0
10.0
10.0
-(50% आच्छादन(
एस-बी
15.0
10.0
10.0
-(50% आच्छादन(
इन सभी स्कीमो के भू-खण्र्डो के ललए आच्छािदत क्षेत्रफल ननम्नानुसार बढाया हुआ लागू होगा। बशते कक
ननधाषररत सेटबैतस का उ्लधंन नहीं हो।
ननशान्त िैन,
सधचि।
राज् य केन् द्रीय मुद्रणालय,ियपुर।