राजस्‍थान राजपत्र

विशेष ांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

स धिक र प्रक शशत

Published by Authority

कार्तिक 21, बुधवार, शाके 1947- नवम् बर 12, 2025

Kartika 21, Wednesday, Saka 1947- November 12, 2025

भाग्‍6 (ग)

्‍ग्राम्‍पंचायत्‍संबंधी्‍विज्ञप्ततयां्‍आदि।

र ज्य निि ाचि आयोग, र जस्थ ि

अधिसूचना

जयपुर,्‍अक््‍टूबर्‍, ,्‍252

्‍्‍्‍संख््‍या्‍एफ.4(1)(1)िप /र निआ/14/4178 ्‍:-राजस्थान राज्य में नगरपालिकाओं के लिए सभी

ननर्ााचनों में अिीक्षण, ननर्देशन तथा ननयन्त्रण भारत के संवर्िान के अनुच्छेर्द 243 य क के अंतगात

राज्य ननर्ााचन आयोग में ननहित िै,

और िगरप शिक ि र्डों के निि ाचिों के शुद्ध एर्ं सुचारू संचािन के लिए ननर्ााचन प्रतीकों की सूची

वर्हित करने और प्रतीकों के आरक्षण, चयन, आर्ंटन एर्ं तत्संबंिी वर्षयों को वर्ननहर्दाष्ट करने की

आर्श्यकता िै,

अत: राज्य ननर्ााचन आयोग, राजस्थान नगरपालिका (ननर्ााचन) ननयम, 1994 के ननयम 20 के साथ

पहित भारत के संवर्िान के अनुच्छेर्द 243 य क द्र्ारा प्रर्दत्त शक्ततयों का प्रयोग करते िुए और इस

ननलमत्त आयोग को समथा बनाने र्ािी सभी शक्ततयों का प्रयोग करते िुए अपनी पूर्ा की अधिसूचना

क्रमांक एफ.4(1)(1)नपा/राननआ/14/1516 हर्दनांक 02.05.2019, संशोधित अधिसूचना क्रमांक

एफ.4(1)(1)नपा/राननआ/14/3888

हर्दनांक

07.10.2019,

अधिसूचना

क्रमांक

एफ.4(1)(1)नपा/राननआ/14/1903

हर्दनांक

24.05.2023,

अधिसूचना

क्रमांक

एफ.4(1)(1)नपा/राननआ/14/1439

हर्दनांक

06.05.2025

एर्ं

अधिसूचना

क्रमांक

एफ.4(1)(1)नपा/राननआ/14/2469 हर्दनांक 28.07.2025 को अधिक्रलमत करते िुए ननम्न आर्देश जारी

करता िै:-

1.

सांक्षिप्त ि म, विस्त र, ि गू होि और प्र रम्भ -

(1) इस आर्देश का नाम राजस्थान नगरपालिका ननर्ााचन प्रतीक (सर्दस्य पर्द के ननर्ााचन िेतु

सूची और आर्ंटन) आर्देश, 2025 िै,

(2) इसका वर्स्तार सम्पूणा राजस्थान राज्य में िै तथा यि नगरपालिकाओं के र्ार्डों के ननर्ााचन

के संबंि में िागू िोगा, और

(3) यि आर्देश राजपर में प्रकाशन की तारीख से प्रभार्ी िोगा।

2.

पररभ ष ए - इस आर्देश में जब तक कक वर्षय या संर्दभा से अन्त्यथा अपेक्षक्षत न िो, -

(i)

सवर्रोि ननर्ााचन से र्ार्डा के लिए ऐसा ननर्ााचन अलभप्रेत िै क्जसमें मतर्दान िोता िै

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भाग 6 (ग)

(ii)

ननर्ााचन से नगरपालिका के ककसी र्ार्डा के लिए सािारण ननर्ााचन और उप

ननर्ााचन अलभप्रेत िै

(iii)

प्ररूप क से इस आर्देश के संिग्न प्ररूप क अलभप्रेत िै

(iv)

प्ररूप ख से इस आर्देश के संिग्न प्ररूप ख अलभप्रेत िै

(v)

खण्र्ड से इस आर्देश का खण़् अलभप्रेत िै

(vi)

र्दि से मान्त्यता प्राप्त राजनैनतक र्दि अलभप्रेत िै

(vii) मान्त्यता प्राप्त राजनैनतक र्दि से ननर्ााचन प्रतीक (आरक्षण एर्ं आर्ंटन) आर्देश, 1968

के अिीन राजस्थान राज्य में मान्त्यता प्राप्त राजनैनतक र्दि अलभप्रेत िै

(viii) ननयम से राजस्थान नगरपालिका (ननर्ााचन) ननयम, 1994 अलभप्रेत िै

(ix)

सारणी-1 से इस आर्देश के संिग्न सारणी-1 अलभप्रेत िै

(x)

सारणी-2 से इस आर्देश के सिंग्न सारणी-2 अलभप्रेत िै

(xi)

र्ार्डा से ककसी नगरपालिका का र्ार्डा अलभप्रेत िै और

(xii) जो शब्र्द ओर पर्द इस आर्देश में प्रयुतत ककये गये िैं ककन्त्तु पररभावषत निीं ककये गये िैं

और राजस्थान नगरपालिका अधिननयम, 2009 अथर्ा राजस्थान नगरपालिका

(ननर्ााचन) ननयम, 1994 में पररभावषत िैं, उनके र्िी अथा िोंगे, जो उतत अधिननयम

और ननयम में क्रमश: समनुहर्दष्ट ककये गये िैं।

3.

निि ाचि प्रतीकों क आिांटि - ननर्ााचन िर्डने र्ािे अभ्यधथायों को इस आर्देश के उपबन्त्िों के

अिीन प्रत्येक सवर्रोि ननर्ााचन में एक प्रतीक आंर्हटत ककया जायेगा तथा ककसी र्ार्डा के

ननर्ााचन में लभन्त्न-लभन्त्न अभ्यधथायों को लभन्त्न-लभन्त्न प्रतीक आर्ंहटत ककया जायेगा।

4.

निि ाचि प्रतीकों क िगीकरण -

(1) इस आर्देश के प्रयोजन के लिए प्रतीक, या तो आरक्षक्षत िै अथर्ा मुतत।

(2) आरक्षक्षत प्रतीक र्ि प्रतीक िै जो सारणी-1 के स्तंभ 2 में र्र्णात र्दि के लिए, उस र्दि के

सम्मुख स्तंभ 3 में वर्ननहर्दाष्ट ककया गया िै।

(3) मुतत प्रतीक ऐसा प्रतीक िै जो आरक्षक्षत प्रतीक से लभन्त्न िै और क्जसे सारणी-2 के स्तंभ 2 में

वर्ननहर्दाष्ट ककया गया िै।

5.

दिों के अभ्यधथायों द्ि र प्रतीकों क चयि तथ उिक आिांटि -

(1) सारणी-1 के स्तम्भ 3 में वर्ननहर्दाष्ट आरक्षक्षत प्रतीक उसके सम्मुख स्तम्भ 2 में र्र्णात र्दि

द्र्ारा ककसी ननर्ााचन में ख़े ककये गये अभ्यथी को िी आर्ंहटत ककया जायेगा, अन्त्य अभ्यथी

को निीं।

(2) सारणी-1 के स्तम्भ 2 में र्र्णात र्दि द्र्ारा ककसी ननर्ााचन में ख़े ककये गये अभ्यथी को

उस र्दि के सम्मुख स्तंभ 3 में वर्ननहर्दाष्ट प्रतीक िी आर्ंहटत ककया जायेगा, कोइा अन्त्य

प्रतीक निीं।

6.

कोर्ा अभ्यथी ककसी दि द्ि र खड ककय गय कब म ि ज येग - कोइा अभ्यथी ककसी

मान्त्यता प्राप्त राजनैनतक र्दि द्र्ारा खर्डा ककया गया तभी माना जायेगा, जबकक :-

भाग 6 (ग)

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(क)

उस अभ्यथी ने अपने नाम ननर्देशन पर में उस आशय की घोषणा की िो,

(ख)

संबंधित राजनैनतक र्दि के अध्यक्ष या राज्य इकाइा के प्रमुख या इस ननलमत्त उनके

द्र्ारा प्राधिकृत व्यक्तत द्र्ारा िस्ताक्षररत प्ररूप ’ख’ में इस आशय की लिर्खत सूचना

ि म निदेशि पत्र प्रस्तुत करिे के अन्ततम ददि ांक को 3 बजे अपर तह तक ररटननाग

अधिकारी को प्रर्दत्त कर र्दी गइा िो,

(ग)

यहर्द राजनैनतक र्दि के अध्यक्ष या राज्य इकाइा के प्रमुख द्र्ारा ननयम 12 के उपननयम

(2) के प्रार्िानों के अन्त्तगात ककसी अन्त्य व्यक्तत को प्राधिकृत ककया िै और इस प्रकार

प्राधिकृत व्यक्तत द्र्ारा ररटननाग अधिकारी को पर प्रेवषत ककया िो तो प्राधिकृत व्यक्तत

के नमूने के िस्ताक्षर प्ररूप ’क’ में ररटननाग अधिकारी को ि म निदेशि पत्र प्रस्तुत करिे

की अन्ततम ददि ांक के अपर तह 3.00 बजे तक उपिब्ि करा हर्दये गये िों, और

(घ)

प्ररूप ’क’ और प्ररूप ’ख’ पूर्ोतत पर्दाधिकारी अथर्ा प्राधिकृत व्यक्तत द्र्ारा केर्ि स्यािी

से िस्ताक्षररत ककये गये िों।

स्पष्टीकरण-1 इस खण्र्ड के उप खण़् (ख) एर्ं (ग) में ककसी राजनैनतक र्दि की राज्य इकाइा के

प्रमुख से अलभप्रेत र्दि की राज्य इकाइा के अध्यक्ष और जिां र्दि की राज्य इकाइा का

अध्यक्ष पर्द निीं िै, र्िााँ सधचर् से िै।

स्पष्टीकरण-2 राजनैनतक र्दिों द्र्ारा उनके र्दि की राज्य इकाइा के प्रमुख के िस्ताक्षर ननर्ााचन

की िोकसूचना जारी िोने की नतधथ से पूर्ा आयोग को उपिब्ि कराए जायेंगे। आयोग

द्र्ारा उतत नमूने के िस्ताक्षर संबंधित ररटननिंग अधिकारी को क्जिा ननर्ााचन अधिकारी

के माफात प्रेवषत ककए जायेंगे।

स्पष्टीकरण-3 प्ररूप ’क’ और, यथाक्स्थनत, प्ररूप ’ख’ पर यहर्द र्दि के ककसी पर्दाधिकारी या

प्राधिकृत व्यक्तत के अनुलिवप (Facsimile) िस्ताक्षर या रब़ स्टाम्पों के िस्ताक्षर िै तो

उन्त्िें निीं माना जायेगा तथा फैतस/इा-मेि/व्िाट्सअप इत्याहर्द द्र्ारा प्रेवषत कोइा प्ररूप भी

स्र्ीकार निीं ककया जायेगा।

7- दि द्ि र खड ककय गय प्रनतस्थ िी अभ्यथी (Substitute Candidate) :-

(1) प्ररूप ’ख’ के स्तम्भ 6 में र्र्णात प्रनतस्थानी उम्मीर्दर्ार (Substitute Candidate) क्जसका

नाम-ननर्देशन पर संर्ीक्षा में खाररज निीं ककया गया िो एर्ं उसके द्र्ारा अभ्यधथाता र्ापस

निीं िी गइा िो, को उस र्दि द्र्ारा ख़ा ककया गया तभी माना जायेगा जबकक उस र्दि के

उम्मीर्दर्ार का नामननर्देशन-पर को ननयम-13 के अन्त्तगात संर्ीक्षा में रद्द कर हर्दया गया िो

या उसने अपनी अभ्यधथाता ननयम-16 के अन्त्तगात र्ापस िे िी िो।

(2) ऐसी क्स्थनत में जिााँ र्दि के अनुमोहर्दत अभ्यथी का नाम ननर्देशन पर स्र्ीकार कर लिया

जाता िै और र्ि अपनी अभ्यधथाता र्ावपस निीं िेता िै, यहर्द प्ररूप ’ख’ के स्तम्भ 6 में र्र्णात

प्रनतस्थानी उम्मीर्दर्ार (Substitute Candidate) का कोइा नामननर्देशन-पर स्र्ीकार कर लिया

जाता िै तथा ऐसा प्रनतस्थानी उम्मीर्दर्ार (Substitute Candidate) भी अपनी अभ्यधथाता

र्ावपस निीं िेता िै तो ऐसे प्रनतस्थानी उम्मीर्दर्ार (Substitute Candidate) को र्दि द्र्ारा

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भाग 6 (ग)

ख़ा ककया गया निीं माना जायेगा और उसे मुतत प्रतीक इस आर्देश के खण़् 11 के अनुसार

आर्ंहटत ककया जायेगा।

8.

दि द्ि र अिुमोददत अभ्यथी को प्रनतस्थ वपत ककय ज ि - यहर्द ककसी र्दि द्र्ारा पूर्ा में

अनुमोहर्दत अभ्यथी का मनोनयन ननरस्त करते िुये अन्त्य अभ्यथी को अनुमोहर्दत ककया गया िै

तो अन्त्य अभ्यथी को िी र्दि का अनुमोहर्दत अभ्यथी माना जायेगा।

परन्त्तु र्दि द्र्ारा पूर्ा में अनुमोहर्दत अभ्यथी का मनोनयन ननरस्त करते िुये अन्त्य अभ्यथी

का मनोनयन तभी माना जायेगा जबकक प्ररूप ’ख’ में यि स्पष्ट उल्िेख िो कक पूर्ा में अनुमोहर्दत

अभ्यथी का मनोनयन ननरस्त कर हर्दया गया िै और र्दि के अध्यक्ष या प्राधिकृत व्यक्तत द्र्ारा

िस्ताक्षररत प्ररूप ’ख’ इस आर्देश के खण़् 6 में बतायी गयी समयार्धि के भीतर ररटननाग

अधिकारी को प्राप्त िो गया िो।

परन्त्तु यि और कक यहर्द ककसी एक िी र्ार्डा के ननर्ााचन के लिये एक से अधिक प्ररूप ’ख’ लभन्त्न-

लभन्त्न अभ्यधथायों का मनोनयन र्र्णात करते िुये ररटननाग अधिकारी को प्राप्त िोते िैं और र्दि

यि बताने में असफि रिता िै कक पूर्ार्ती प्ररूप ’ख’ र्ावपस िे लिया गया िै या िे लिये गये िैं,

तो ररटननाग अधिकारी केर्ि ऐसे एक अभ्यथी को िी उतत र्दि द्र्ारा ख़ा ककया िुआ मानेगा

क्जसका नाम ननर्देशन पर सबसे पििे प्राप्त िुआ िै और शेष अभ्यथी या अभ्यधथायों के लिये

यि माना जायेगा कक र्े र्दि द्र्ारा खर्डे निीं ककये गये िैं।

9.

विनिददाष्ट प्रतीकों से शभति प्रतीकों के चयि ि आिांटि पर निषेि - जो अभ्यथी मान्त्यता प्राप्त

राजनैनतक र्दिों द्र्ारा खर्डे निीं ककये गये िों, उन्त्िें नगरपालिका सर्दस्य के ननर्ााचन में संिग्न

सारणी-2 के स्तम्भ 2 में वर्ननहर्दाष्ट मुतत प्रतीकों में से िी ननर्ााचन प्रतीक आर्ंहटत ककये

जायेंगे। अभ्यधथायों को ननर्ााचन प्रतीक आर्ंहटत करते समय उनके द्र्ारा नामननर्देशन-पर में

उक्ल्िर्खत रूधच को ध्यान में रखा जायेगा। कोइा भी अभ्यथी उपरोततानुसार वर्ननहर्दाष्ट ननर्ााचन

प्रतीकों के अनतररतत अन्त्य ककसी प्रतीक की मांग निीं कर सकता िै और यहर्द उसके द्र्ारा अपने

नामननर्देशन-परों में ककसी अन्त्य प्रतीक का उल्िेख ककया गया िो तो उस पर वर्चार निीं ककया

जायेगा।

10- प्रथम ि म निदेशि-पत्र में चुिे गये प्रतीकों पर विच र ककय ज ि - अभ्यथी द्र्ारा प्रस्तुत प्रथम

नामननर्देशन-पर में र्दशााये गये प्रतीकों पर िी वर्चार ककया जायेगा, भिे िी र्ि नामननर्देशन-पर

संर्ीक्षा के र्दौरान खाररज िी तयों न िो गया िो। अभ्यथी द्र्ारा प्रस्तुत बार्द के ककसी

नामननर्देशन-पर में उक्ल्िर्खत (Mentioned) प्रतीकों को वर्चार में निीं लिया जार्ेगा

परन्त्तु ककसी र्दि द्र्ारा खर्डे ककये अभ्यथी के प्रकरण में ऐसे नामननर्देशन पर, क्जसमे अभ्यथी

ने स्र्यं को उस र्दि द्र्ारा ख़ा ककया जाने की घोषणा की िो, में र्दशााये गये र्दि के आरक्षक्षत

प्रतीक पर वर्चार ककया जायेगा, भिे िी ऐसा नाम ननर्देशन पर प्रथम निीं िो

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परन्त्तु यि और कक यहर्द ककसी अभ्यथी ने अपने लभन्त्न-लभन्त्न नामननर्देशन परों में लभन्त्न-

लभन्त्न र्दिों द्र्ारा स्र्यं को ख़ा ककया जाने की घोषणा इस अधिसूचना के खण़् 6(क) के

अन्त्तगात की िै तो ऐसे नाम ननर्देशन पर, क्जसमें र्दशााये गये र्दि ने खण़् 6 के अन्त्तगात नोहटस

द्र्ारा अभ्यथी का मनोनयन ककया िै, पर वर्चार ककया जायेगा और यहर्द अभ्यथी का एक से

अधिक र्दिों ने खण़् 6 के अंतगात नोहटस द्र्ारा मनोनयन ककया िै तो ऐसे नामननर्देशन परों में

पश्चात्र्ती नामननर्देशन पर में की गयी घोषणा पर िी वर्चार ककया जायेगा तथा पूर्ार्ती

नामननर्देशन परों में की गयी घोषणाओं पर वर्चार निीं ककया जायेगा।

स्पष्टीकरण- 1. यहर्द अभ्यथी ने प्रथम नाम ननर्देशन पर में स्र्यं को ककसी र्दि द्र्ारा ख़ा

ककये जाने की घोषणा की िै, साथ िी मुतत ननर्ााचन प्रतीकों का भी चयन ककया

िै और अभ्यथी को र्दि द्र्ारा अनुमोहर्दत निीं ककया जाता िै तब उतत प्रथम

नाम ननर्देशन पर में र्दशााये गये मुतत प्रतीकों पर िी वर्चार ककया जायेगा।

2. ऐसे मामिे में जिााँ अभ्यथी ने ककसी र्दि द्र्ारा खर्डे ककये जाने की उम्मीर्द में

प्रथम नाम ननर्देशन पर में स्र्यं को र्दि द्र्ारा ख़ा ककया जाना घोवषत ककया िै,

िेककन ननर्ााचन प्रतीकों का चयन निीं ककया िै और र्दि ने उसे अनुमोहर्दत निीं

ककया िै तो द्वर्तीय नाम ननर्देशन पर में उक्ल्िर्खत ननर्ााचन प्रतीक के आर्ंटन

के प्रयोजनाथा प्रथम माना जायेगा। यहर्द द्वर्तीय और तृतीय नाम ननर्देशन पर

भी इसी प्रकार र्दि द्र्ारा ख़े ककये जाने की घोषणा करते िुए प्रस्तुत ककये गये

िैं और प्रतीकों का चयन निीं ककया गया िै तो चतुथा नाम ननर्देशन पर में र्दशााये

गये प्रतीकों पर वर्चार ककया जायेगा। यहर्द ककसी भी नाम ननर्देशन पर में प्रतीकों

का चयन निीं ककया गया िै तो खण्र्ड 11 के अन्र्तगत मुतत प्रतीक आर्ंहटत

ककये जायेंगे।

11.

अतय अभ्यधथायों (निदािीय अभ्यधथायों) को प्रतीकों क आिांटि - ऐसे अभ्यथी , क्जन्त्िें ककसी र्दि

ने ख़ा निीं ककया िै, उनके प्रथम नामननर्देशन पर में अंककत प्राथलमकता क्रम के आिार पर

सारणी-2 में से ननम्नानुसार ननर्ााचन प्रतीक आर्ंहटत ककया जायेगा :-

(क)

यहर्द रूधच में प्रथम र्रीयता पर उक्ल्िर्खत प्रतीक को एक िी अभ्यथी द्र्ारा चािा गया

िै तो र्ि प्रतीक उसी उम्मीर्दर्ार को आर्ंहटत कर हर्दया जायेगा,

(ख)

यहर्द एक िी प्रतीक को एक से अधिक अभ्यधथायों ने अपनी रूधच की प्रथम र्रीयता पर

रखा िो तो मुतत प्रतीक के आर्ंटन का ननणाय ’िॉट’ (Lot) द्र्ारा ककया जायेगा। क्जस

अभ्यथी के पक्ष में िॉट (Lot) ननकिे उसे िी र्ि प्रतीक आर्ंहटत ककया जायेगा। िॉट

(Lot) ननकािने की कायार्ािी उपक्स्थत अभ्यधथायों या उनके ननर्ााचन अलभकतााओं के

समक्ष की जाएगी,

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भाग 6 (ग)

(ग)

रूधच में प्रथम र्रीयता पर उक्ल्िर्खत प्रतीकों का आर्ंटन िो जाने पर, शेष बचे

अभ्यधथायों को उनकी रूधच की द्वर्तीय र्रीयता पर उक्ल्िर्खत प्रतीकों का आर्ंटन

उपरोतत प्रकक्रया के अनुसार ककया जायेगा।

(घ)

तत्पश्चात् शेष रिे अभ्यधथायों को उनकी रूधच की तृतीय र्रीयता पर उक्ल्िर्खत ननर्ााचन

प्रतीकों का आर्ंटन उपरोततानुसार िी ककया जायेगा, और

(र्ड.)

प्रथम, द्वर्तीय एर्ं तृतीय र्रीयता के सभी ननर्ााचन प्रतीक आर्ंहटत िो जाने के पश्चात्

यहर्द कोइा अभ्यथी ऐसा रि जाता िै, क्जसे अपनी रूधच का (तीन में से) कोइा प्रतीक

आर्ंहटत न िुआ िो या क्जसने कोइा रूधच िी न र्दी िो तो उसे सारणी-2 के स्तम्भ 2 में

वर्ननहर्दाष्ट मुतत ननर्ााचन प्रतीकों में से क्रम में सबसे ऊपर र्ािा र्ि प्रतीक आर्ंहटत

ककया जायेगा जो ककसी को आर्ंहटत निीं ककया गया िै। प्रतीकों का क्रमर्ार इस प्रकार

का आर्ंटन, अभ्यधथायों को हिन्त्र्दी र्णाक्रमानुसार चुनार् िर्डने र्ािे अभ्यधथायों की सूची

में, उनके नामों के अनुसार (एक के बार्द एक) ककया जायेगा।

12-

निि ाचि प्रतीकों के आिांटि में ररटनििंग अधिक री क निणाय एिां उिक पुिरीिण :- ररटननिंग

अधिकारी द्र्ारा ककसी अभ्यथी को ककसी प्रतीक का आर्ंटन अंनतम िोगा लसर्ाय र्िां के जिााँ

र्ि राज्य ननर्ााचन आयोग द्र्ारा इस ननलमत्त जारी ककये गये ननर्देशों से असंगत िै, उस क्स्थनत

में राज्य ननर्ााचन आयोग आर्ंटन को ऐसी रीनत से पुनरीक्षक्षत कर सकेगा जो र्ि िीक समझे।

13-

अिुदेश तथ निदेश निक ििे की आयोग की शन्तत - राज्य ननर्ााचन आयोग,-

(क)

इस आर्देश के उपबन्त्िों मे से ककसी का स्पष्टीकरण करने के लिए

(ख)

ककसी ऐसी कहिनाइा को र्दूर करने के लिए, जो ककन्त्िीं ऐसे उपबंिों के कायाान्त्र्यन के

संबंि में उत्पन्त्न िो तथा

(ग)

प्रतीकों के आरक्षण तथा आर्ंटन के ककसी मामिे के संबंि में क्जसके लिए इस आर्देश में

कोइा उपबन्त्ि निीं िै या उपबन्त्ि अपयााप्त िै, तथा क्जसके लिए ननर्ााचनों के ननबााि तथा

व्यर्क्स्थत संचािन के लिए आयोग की राय में उपबन्त्ि करना आर्श्यक िै, अनुर्देश तथा

ननर्देश ननकाि सकेगा।

स रणी-1

(म तयत प्र प्त र जिैनतक दि ि आरक्षित प्रतीक)

क्र.सां.

म तयत प्र प्त दि

आरक्षित प्रतीक

1.

2.

3.

A- र ष्रीय दि

1.

आम आर्दमी पाटी

झार्डू

2.

बिुजन समाज पाटी

िाथी

3.

भारतीय जनता पाटी

कमि

4.

कम्युननस्ट पाटी ऑफ इंडर्डया (मातसालसस्ट)

िथौ़ा, िाँलसया और लसतारा

भाग 6 (ग)

राजस् थान राज-पत्र, नवम् बर 12, 2025

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5.

इंडर्डयन नेशनि कााँग्रेस

िाथ

6.

नेशनि पीपुल्स पाटी

ककताब

B- र ज्यीय दि (र जस्थ ि र ज्य के शिए)

1.

राष्रीय िोकतांत्ररक पाटी

बोति

2.

भारत आहर्दर्ासी पाटी

िॉकी और बॉि

स रणी-2

(िगरप शिक सदस्य के निि ाचि के शिए मुतत प्रतीकों की सूची)

क्र.सां.

मुतत प्रतीक

क्र.सां.

मुतत प्रतीक

1.

अिमारी

2.

चप्पिें

3.

सेब

4.

कोट

5.

गुब्बारा

6.

चारपाइा

7.

चूड़यााँ

8.

लमतसी

9.

मोनतयों का िार

10.

पेक्न्त्सि डर्डब्बा

11.

बेन्त्च

12.

तककया

13.

आर्दमी र् पाि युतत नौका

14.

त्रबजिी का खंभा

15.

बतसा

16.

बााँसुरी

17.

इिंटें

18.

फ्राक

19.

बाल्टी

20.

रेकफ्रजरेटर

21.

लिफाफा

22.

टेिीवर्जन

23.

फव्र्ारा

24.

टेिीफोन

25.

फूिगोभी

26.

गैस का चूल्िा

27.

जंजीर

28.

टॉकफयााँ

29.

चतकी

30.

साइककि पम्प

31.

अंगूर

32.

आरी

33.

िरी लमचा

34.

स्कूि का बस्ता

35.

िाथ गा़ी

36.

कैंची

37.

िारमोननयम

38.

लसिाइा की मशीन

39.

आइस क्रीम

40.

जूता

197

राजस् थान राज-पत्र, नवम् बर 12, 2025

भाग 6 (ग)

प्ररूप - ’क’

र ज्य में म तयत प्र प्त र जिैनतक दि द्ि र खर्डे ककये गये उम्मीदि रों के ि मों

की सूचि के शिये प्र धिकृत व्यन्ततयों के सांबांि में सूचि

(र्देर्खए अधिसूचना संख्या एफ 4(1)(1)नपा/राननआ/14/4178 हर्दनांक 17.10.2025 का खण़् 6)

प्रेवषनत -

ररटननाग अधिकारी,

नगरपालिका ............................

विषय:- िगरप शिक सदस्य के निि ाचि हेतु निि ाचि प्रतीकों क आिांटि- उम्मीदि रों के ि मों

की सूचि देिे के शिये व्यन्ततयों क प्र धिकृत ककय ज ि ।

मिोर्दय,

अधिसूचना संख्या एफ 4(1)(1)/नपा/राननआ/14/4178 हर्दनांक 17.10.2025 के खण़् (6) के अनुसरण

में, मैं, इसके द्र्ारा संसूधचत करता/करती िॅ कक ऊपर उद्धृत ननर्ााचन में र्दि द्र्ारा खर्डे ककये जाने के लिये

प्रस्तावर्त उम्मीर्दर्ारों के नामों की सूचना र्देने के लिये ....................................... (र्दि का नाम) जो

ननर्ााचन प्रतीक (आरक्षण एर्ं आर्ंटन) आर्देश, 1968 के अंतगात राजस्थान में मान्त्यता प्राप्त राजनैनतक

र्दि िै, द्र्ारा ननम्नलिर्खत व्यक्तत/व्यक्ततयों को प्राधिकृत ककया गया िै :-

सूचना भेजने के लिये प्राधिकृत

व्यक्तत का नाम

र्दि में िाररत

पर्द का नाम

नगरपालिका का नाम और र्ार्डा संख्या क्जसके

संबंि में उसे प्राधिकृत ककया गया िै

1.

2.

3.

1.

2.

3.

2.

इस प्रकार प्राधिकृत ऊपर उक्ल्िर्खत व्यक्तत/व्यक्ततयों के िस्ताक्षरों के नमूने नीचे हर्दये गये िैं :-

1- श्री ................................................................... के नमूना िस्ताक्षर

(1) ............................. (2) ........................... (3) ...........................

2- श्री .................................................................. के नमूना िस्ताक्षर

(1) ........................ (2) .......................... (3) ................................

3- श्री .................................................................. के नमूना िस्ताक्षर

(1) ........................ (2) .......................... (3) ................................

भर्र्दीय,

स्थान: ........................

हर्दनांक .........................

भाग 6 (ग)

राजस् थान राज-पत्र, नवम् बर 12, 2025

198

अध्यक्ष/र्दि के प्रधिकृत व्यक्तत का नाम

एर्ं िस्ताक्षर र् र्दि का नाम र्दि की मोिर सहित

नोट:- 1. यि प्ररूप नाम ननर्देशन-पर प्रस्तुत करने की अंनतम तारीख को 3.00 बजे अपरान्त्ि तक

ररटननाग अधिकारी को आर्श्यक रूप से प्रस्तुत िो जाना चाहिये।

2. प्ररूप उपयुातत पर्दाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्तत द्र्ारा स्यािी से िस्ताक्षररत ककया जाना

चाहिये। ककसी पर्दाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्तत के अनुलिवप (Facsimile) िस्ताक्षर या रब़

स्टाम्प के िस्ताक्षरों को स्र्ीकार निीं ककया जायेगा।

3. फैतस/इा-मेि/व्िाट्सअप इत्याहर्द से भेजा गया प्ररूप मान्त्य निीं िोगा।

प्ररूप-‘ख‘

र ज्य में म तयत प्र प्त र जिैनतक दि द्ि र खर्डे ककये गये उम्मीदि रों के ि मों के ब रे में सूचि

(र्देर्खए अधिसूचना संख्या एफ4(1)(1)नपा/राननआ/2014/4178 हर्दनांक 17.10.2025 का खण़् 6)

प्रेवषत:-

ररटननाग अधिकारी,

नगरपालिका -----------------

वर्षय :- िगरप शिक सदस्यों के निि ाचि हेतु उम्मीदि र खर्डे करि ।

मिोर्दय,

अधिसूचना संख्या एफ 4(1)(1)नपा/राननआ/2014/4178 हर्दनांक 17.10.2025 के खण़् (6) के

अनुसरण में............................................... (र्दि का नाम) जो ननर्ााचन प्रतीक (आरक्षण एर्ं आर्ंटन)

आर्देश, 1968 के अंतगात राजस्थान में मान्त्यता प्राप्त राजनैनतक र्दि िै, ने ननम्नलिर्खत व्यक्ततयों को

ऊपर उद्धृत ननर्ााचन में अपने उम्मीर्दर्ारों के रूप में उनके सामने बताये गये र्ार्डा से खर्डा ककया िै । मैं

उतत र्दि की ओर से एत्र्दद्र्ारा सूचना र्देता िूाँ कक र्ि व्यक्तत क्जसका वर्र्रण नीचे :-

1.(i) स्तम्भ 3 से 5 में हर्दया गया िै उतत र्दि का अनुमोहर्दत अभ्यथी िै, और

(ii) र्ि व्यक्तत क्जसका वर्र्रण नीचे स्तम्भ 6 से 8 में र्र्णात िै, र्दि का प्रनतस्थानी अभ्यथी िै, जो

अनुमोहर्दत अभ्यथी के नाम ननर्देशन-पर की संर्ीक्षा में खाररज ककये जाने अथर्ा उसके

अभ्यधथाता र्ापस िेने पर उसका स्थान िेगा, यहर्द प्रनतस्थानी अभ्यथी अभी भी ननर्ााचन ि़ने

र्ािा अभ्यथी िै :-

199

राजस् थान राज-पत्र, नवम् बर 12, 2025

भाग 6 (ग)

नगर-

पालिका

का नाम

र्ार्डा

सं

ख्या

अनुमोहर्द

त

उम्मीर्दर्ा

र

का

नाम

अनुमोहर्दत

उम्मीर्दर्ार

के*वपता/

माता /

पनत

का

नाम

अनुमोहर्द

त

उम्मीर्दर्ा

र का र्डाक

का पता

प्रनतस्थानी

उम्मीर्दर्ार

का

नाम

(जो

अनुमोहर्दत

उम्मीर्दर्ार

के

नामननर्देशन-

पर को संर्ीक्षा

में रद्द कर हर्दये

जाने/अभ्यधथाता

र्ापस िेने पर

उसका

स्थान

िेगा,

यहर्द

प्रनतस्थानी

अभ्यथी अभी

भी

ननर्ााचन

ि़ने

र्ािा

अभ्यथी िै।

प्रनतस्थानी

उम्मीर्दर्ार

के*वपता/

माता/

पनत

का

नाम

प्रनतस्था

नी

उम्मीर्दर्ा

र के र्डाक

का पता

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.

प्ररूप ‘ख‘ में र्दि के अनुमोहर्दत अभ्यथी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री ......................................

र्दि के प्रनतस्थानी अभ्यथी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री ....................................... के पक्ष में

पििे र्दी गइा सूचना एत्र्दद्र्ारा वर्खंड़त की जाती िै।

3.

यि प्रमार्णत ककया जाता िै कक प्रत्येक अभ्यथी क्जसके नाम का ऊपर उल्िेख ककया गया िै, इस

राजनैनतक र्दि का एक सर्दस्य उसका नाम, इस र्दि के सर्दस्यों की नामार्िी में वर्धिर्त् शालमि

िै।

भर्र्दीय,

स्थान: ....................

हर्दनांक: ..................

अध्यक्ष/र्दि के प्रधिकृत व्यक्तत का नाम

एर्ं िस्ताक्षर र् र्दि का नाम र्दि की मोिर सहित

नोट:- 1. यि प्ररूप नाम ननर्देशन-पर प्रस्तुत करने की अंनतम तारीख को 3.00 बजे अपरान्त्ि से पूर्ा

ररटननाग अधिकारी को आर्श्यक रूप से प्रस्तुत िो जाना चाहिये।

भाग 6 (ग)

राजस् थान राज-पत्र, नवम् बर 12, 2025

200

2. प्ररूप उपयुातत पर्दाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्तत द्र्ारा स्यािी से िस्ताक्षररत ककया जाना

चाहिये। ककसी पर्दाधिकारी या प्र्राधिकृत व्यक्तत के अनुलिवप (Facsimile) िस्ताक्षर अथर्ा

रब़ स्टाम्प आहर्द के माध्यम से ककये गये िस्ताक्षर स्र्ीकार निीं ककये जायेगें।

3. फैतस/इा-मेि/व्िाट्सअप से भेजा गया प्ररूप स्र्ीकार निीं ककया जायेगा।

4. यहर्द िागू न िो तो प्ररूप का पैरा 2 काट र्दें और यहर्द िागू िो तो उसे उधचत रूप से भरा जाना

चाहिये।

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*जो िागू निी िो उसे काट र्दीक्जये

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उक्त आर्देश सक्षम स्तर से अनुमोहर्दत िै।

भिदीय ,

नलिनी किोनतया,

सधचि।

राज््‍य्‍ेन्‍्‍रीय्‍मुर,ायय,जयपुर।